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Lakshadweep Gazette · Lakshadweep Administration

Lakshadweep Gazette, No. 40, 08 November 2024

Published 08 November 2024

Gazette no.
40
Volume Num
LX
Identifier
in.gazette.lakshadweep.2024-11-08.2024110851
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) 1(cid:3) 1 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

(cid:3) VOL. LX No.34 TUESDAY, 15th OCTOBER, 2024 / 23rd ASVINA, 1946 (SAKA)(cid:3) VOL. LX No.40 FRIDAY, 8th NOVEMBER, 2024 / 17th KARTHIKA, 1946 (SAKA)

(cid:3) लक्षद्वीप संघ ासकत प्रदे प्रासन / U.T. ADMINISTRATION OF LAKSHADWEEP पंचायत ससभाग/

DIRECTORATE OF PANCHAYATS सकरत्ती ६८२५५५/ KAVARATTI – 682 555 (cid:3)

(cid:3)

F.No. 2/12/2023-DOP

दिनांक: - 12.10.2024 (cid:3)

(cid:3)

अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के प्रावधानों के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 खंड (ई), (एफ) और (जेडएफ) के साथ पठित लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022 (2022 की संख्या 5) की धारा 131 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव पंचायत ने प्रशासक, लक्षद्वीप के पूर्व अनुमोदन से "लक्षद्वीप जिला / ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट (रखरखाव और प्रबंधन) उपनियम, 2024" को अधिसूचित कर दिया है।

लक्षद्वीप जिला / ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट (रखरखाव और प्रबंधन) उपनियम, 2024(cid:3)

अध्याय — I(cid:3)

सामान्य(cid:3)

1  संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन उपनियमों को लक्षद्वीप जिला/ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट (रखरखाव और प्रबंधन) उपनियम, 2024 कहा जा सकता है।  (2) यह संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।  संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ
 2   प्र योज्यता: ये उपनियम संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप (जिसे आगे जिला/ ग्राम पंचायत कहा जाएगा) के जिला/ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर प्रत्येक घरेलू, संस्थागत, औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य गैर आवासीय ठोस अपशिष्ट उत्पादकों पर लागू होंगे।  प्र योज्यता
3  3. परिभाषाएं:  इस उपनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां परिभाषित किया जाएगा:- 3.1 "आंगन"/परिसर/स्थान का अर्थ है किसी भी परिसर के सामने या उसके किसी भी ओर स्थित सार्वजनिक स्थान, जो सड़क, फ ु टपाथ, नाली, नाला, भूखंड या परिसर सहित फु टपाथ की ओर फ ै ला हुआ हो; 3.2 "प्रशासक" का अर्थ है संविधान के अनुच्छे द 234 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक;  3.3 "एरोबिक कम्पोस्टिंग" का अर्थ है ऑक्सीजन की उपस्थिति म ें कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीवी अपघटन/विघटन से संबंधित एक नियंत्रित प्रक्रिया; 3.4 "एजेंसी/एजेंट" का अर्थ है जिला/ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त या अधिकृ त कोई इकाई/व्यक्ति, जो कर्तव्यों या कार्यों, जैसे-सड़कों की सफाई, कचरे का संग्रह, शुल्क/जुर्माना संग्रह और इस तरह की अन्य प्रत्यायोजित जिम्मेदारियां आदि क े निर्वहन के लिए अपनी ओर से कार्य करता है।  3.5 "अवायवीय पाचन" से तात्पर्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीवी अपघटन/विघटन से संबंधित नियंत्रित प्रक्रिया से है; 3.6 "प्राधिकार" का अर्थ है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी सुविधा क े संचालक या स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के परिभाषाएं 

 प्रसंस्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार किसी अन्य एजेंसी को दी गई अनुमति; 3.7 "प्रतिबंधित वस्तुओं" का अर्थ है कोई भी वस्तु जिसमें किसी भी प्रकार का गैर-जैव अपघटनीय प्लास्टिक, जहरीला स्प्रे या अन्य एरोसोल शामिल है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है, जिसका समर्थन वैज्ञानिक अध्ययन या आम धारणा द्वारा किया जाता है या किसी भी प्रकार की सिंथेटिक या प्राकृ तिक रूप से होने वाली सामग्री जिसका पर्यावरण पर प्रतिकू ल प्रभाव साबित हो चुका है, यदि वह खतरनाक हो या वनस्पतियों या जीवों को दूषित कर सकती है, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है; 3.8 "जैव अपघटनीय (बायोड-डिग्रेडेबल) अपशिष्ट" का अर्थ है कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिसे सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल स्थिर यौगिकों में अपघटित किया जा सकता है; उदाहरण के लिए पौधे और पशुओं का अपशिष्ट यानी कि रसोई का कचरा, भोजन और फू लों का कचरा, पत्तों का कू ड़ा, बगीचे का कचरा, जानवरों का गोबर, मछली/मांस का कचरा और कोई भी अन्य सामग्री जो सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा अपघटित/विघटित हो जाती है;  3.9 "जैव-चिकित्सा अपशिष्ट" से तात्पर्य किसी भी अपशिष्ट से है, जो मानव या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या उससे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में या जैविक उत्पादों के उत्पादन या परीक्षण म ें उत्पन्न होता है, और इसमें उपनियमों की अनुसूची IV म ें उल्लिखित श्रेणियां शामिल हैं;  3 .10 "बायो-मीथेनेशन" से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमेटिक अपघटन/विघटन करके मीथेन-समृद्ध बायोगैस का उत्पादन किया जाता है; 3.11 "ब्रांड मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति या कं पनी जो प ंजीकृ त ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है;  3.12 "बफर जोन" का अर्थ है टीपीडी से अधिक की स्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के आसपास बनाए रखा जाने वाला गैर- विकास क्षेत्र (नो डेवलपमेंट जोन)। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के लिए आवंटित कु ल क्षेत्र के भीतर बनाए रखा जाएगा; 

THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 22 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 3 3 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 44 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

3.13 "बल्क वेस्ट जनरेटर" का अर्थ है मकान/फ्लैट,

मकान/फ्लैटों के समूह, हाउसिंग सोसायटी/कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां के

मालिकों और अधिभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला मालिक,

अधिभोगी या कोई अन्य व्यक्ति; होटल, बाजार, औद्योगिक

संपदा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/मॉल और इसमें कें द्र सरकार,

विभाग या उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम,

स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी कं पनियां,

अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कू ल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य

शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, होटल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, पूजा

स्थल, स्टेडियम और खेल परिसर, क्लब, जिमखाना, विवाह हॉल,

मनोरंजन/मनोरंजन परिसर शामिल हैं, जिनमें औसत अपशिष्ट

उत्पादन दर 100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक है; या कोई

अन्य स्थापित स्रोत/परिसर जो विशेष रूप से जिला/ग्राम

पंचायत द्वारा पहचाना और अधिसूचित किया गया है;(cid:3) (cid:3)

3.14 "बड़े उद्यान और बागवानी अपशिष्ट" का तात्पर्य पार्कों,

बगीचों, यातायात द्वीपों, सड़क के मध्य क्षेत्रों आदि से उत्पन्न

होने वाले विशाल अपशिष्ट से है, जिसमें घास और लकड़ी के

टु कड़े, खरपतवार, छंटाई, शाखाएं, टहनियाँ, लकड़ी के टु कड़े, पुआल

या मृत पत्तियां और पेड़ों की छं टाई जैसे लकड़ी के कार्बन

युक्त पदार्थ जैसे शामिल है, जिन्हें नष्ट होने वाले अपशिष्ट के

तौर पर दैनिक संग्रह प्रणाली में शामिल नहीं किया जा सकता

है;(cid:3) (cid:3)

3.15 "जनगणना नगर" का अर्थ है भारत के महापंजीयक और

जनगणना आयुक्त द्वारा परिभाषित शहरी क्षेत्र; (cid:3) (cid:3)

3.16 "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का अर्थ है प्रशासक द्वारा

जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त

अधिकारी; (cid:3) (cid:3)

3.17 "संग्रह" का अर्थ है निर्दिष्ट संग्रह बिंदुओं या किसी अन्य

स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाना और हटाना; (cid:3) (cid:3)

3.18 "स्रोत पर संग्रह" का अर्थ है जिला/ग्राम पंचायत द्वारा

किसी भवन के परिसर या भवनों के समूह के सामान्य परिसर

से सीधे ठोस अपशिष्ट का संग्रह। इसे "बिंदु से बिंदु संग्रह" भी

कहा जाता है; (cid:3) (cid:3)

3.19 "दहनशील अपशिष्ट" से तात्पर्य गैर-जैवनिम्नीकरणीय

(नॉन बायोडिग्रेडेबल), गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-पुनःप्रयोज्य, गैर-

खतरनाक ठोस अपशिष्ट से है, जिसका न्यूनतम कै लोरी मान

1500 किलो कै लोरी/किलोग्राम से अधिक है और इसमें क्लोरीनयुक्त सामग्री जैसे प्लास्टिक, लकड़ी की लुगदी आदि शामिल नहीं हैं;
   3 .20 "कम्पोस्टिंग" का अर्थ है एक नियंत्रित प्रक्रिया जिसमें स ूक्ष्मजीवी अपघटन/क्षय/जैविक पदार्थों का विघटन शामिल ह ै, जिसमें वर्मी-कम्पोस्टिंग भी शामिल है। वर्मीकम्पोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल कचरे को कम्पोस्ट (खाद) में बदलने के लिए क ें चुओं का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है;  3 .21 "सामुदायिक सेवा" का अर्थ है सड़क की सफाई, दीवारों की सफाई, वृक्ष रक्षक (ट्री गॉर्ड) भाग आदि द्वारा समुदाय की सेवा करना।  3 .22 "ठे के दार" (कॉन्ट्रैक्टर) का अर्थ है एक व्यक्ति या फर्म जो सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण के लिए कोई सेवा या नौकरी करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने के लिए अनुबंध करता है;  3 .23 "निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट" का अर्थ है निर्माण सामग्री, मलबे और निर्माण, पुनः मॉडलिंग, मरम्मत और विध्वंस कार्यों से उत्पन्न होने वाले ऐसे मलबे से जुड़े अपशिष्ट;  3 .24 "सह-प्रसंस्करण" (को-प्रोसेसिंग) का अर्थ है 1500 किलो कै लोरी से अधिक कै लोरी मान वाले गैर-बायोडिग्रेडेबल और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल क े रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में या दोनों के रूप में औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्राकृ तिक खनिज संसाधनों और जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित या पूरक करने के लिए;  3 .25 "विके न्द्रीकृ त प्रसंस्करण" का अर्थ है डिबायोग्रेडेबल (जैवनिम्नीकरणीय) अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण तथा उत्पादन के स्रोत के सबसे निकट पुनर्चक्रणीय पदार्थों की प्राप्ति के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना, ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट के परिवहन को न्यूनतम किया जा सके ;  3 .26 "डिलीवरी" का तात्पर्य किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को जिला/ग्राम पंचायत कार्यकर्ता या जिला/ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे अपशिष्ट की डिलीवरी लेने के लिए 
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नियुक्त, अधिकृ त या लाइसेंस प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना है;(cid:3) (cid:3)

3.27 "निदेशक पंचायत" का अर्थ है पंचायती राज विभाग में

पंचायतों का प्रभारी अधिकारी जो उस विभाग के सचिव के

प्रत्यक्ष नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन काम करता है;(cid:3) (cid:3)

3.28 "निपटान" का अर्थ है प्रसंस्करण के बाद बचे हुए ठोस कचरे और निष्क्रिय स्ट्रीट स्वीपिंग और अनुसूची I में

निर्दिष्ट भूमि पर सतही नालियों से गाद का अंतिम और

सुरक्षित निपटान, ताकि भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु और

जानवरों या पक्षियों के आकर्षण को दूषित होने से बचाया

जा सके ;(cid:3) (cid:3)

3.29 "घरेलू खतरनाक अपशिष्ट" का अर्थ है घरेलू स्तर पर

उत्पन्न होने वाले पेंट के ड्रम, कीटनाशकों के डिब्बे, सीएफएल

बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर हो चुकी दवाइयां, टू टे हुए पारा थमार्मीटर, बैटरी, इस्तेमाल की गई सुइयां और सिरिंज और

दूषित गेज आदि;(cid:3) (cid:3)

3.30 "डोर टू डोर संग्रहण" का अर्थ है घरों, दुकानों,

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य

गैर-आवासीय परिसर के दरवाजे से ठोस अपशिष्ट का संग्रह

और इसमें आवासीय सोसायटी, बहुमंजिला इमारत या अपाटर्मेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसर या

परिसर में प्रवेश द्वार या भूतल पर निर्दिष्ट स्थान से ऐसे

अपशिष्ट का संग्रह शामिल है;(cid:3) (cid:3)

3.31 "घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने वाले पंचायत

वाहन" का तात्पर्य है, ठोस अपशिष्ट के बिंदु-दर-बिंदु संग्रहण

के लिए जिला/ग्राम पंचायत या जिला/ग्राम पंचायत द्वारा

अधिकृ त एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया घंटी बजाने

वाला या इस तरह का वाहन (जिसमें गाड़ी, ठे ला, वैन, ड्रे, ट्रक,

हाथ-ठे ला, साइकिल, साइकिल रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोटर वाहन

और प्रत्येक पहिए वाला वाहन शामिल है, जिसका उपयोग

सड़क पर किया जाता है या किया जा सकता है);(cid:3) (cid:3)

3.32 "नाली" (ड्रेन) जिसमें सीवर, घर की नाली, किसी अन्य

प्रकार की नाली, सुरंग, पुलिया, खाई, चैनल और मल,

आपत्तिजनक पदार्थ, प्रदूषित जल, अपशिष्ट जल, वर्षा जल या

भूमिगत जल ले जाने के लिए कोई अन्य उपकरण शामिल

है;

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  3 .33 "सूखा कचरा" से तात्पर्य बायोडिग्रेडेबल कचरे और निष्क्रिय स्ट्रीट स्वीपिंग के अलावा अन्य कचरे से है और इसमें पुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय कचरा, दहनीय कचरा और सैनिटरी नैपकिन और डायपर आदि शामिल हैं, और ठोस कचरे की श्रेणी भी शामिल है; 3 .34 "सूखा कचरा छं टाई कें द्र" से तात्पर्य किसी भी पंचायत या सरकारी भूमि पर या सार्वजनिक स्थान पर स्थित किसी भी निर्दिष्ट भूमि, शेड, कियोस्क या संरचना से ह ै जो सूखे कचरे को प्राप्त करने और छांटने के लिए अधिकृ त है;  3 .35 "डंप साइट" का अर्थ है स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता भूमि भराव के सिद्धांतों का पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली भ ूमि;   3 .36 "ऊर्जा" का अर्थ है प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और प्रसंस्करण द्वारा या उसके समाशोधन म ें या वहां से ऐसे पदार्थों को हटाने में उत्पन्न ऊर्जा।   3 .37 "ई-कचरा" का अर्थ है अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पूर्ण या आंशिक रूप से या उनके विनिर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से अस्वीकृ त हैं, जिन्हें त्यागने का इरादा है।   3 .38 "विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी" (ईपीआर) का अर्थ है पैके जिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, कांच और नालीदार बक्से आदि के किसी भी निर्माता की पैके जिंग उत्पादों के जीवन के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी; 
   3 .39 "सुविधा" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है, जिसमें पृथक्करण, पुनप्र्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान जैसी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं की जाती हैं;   3 .40 "जुर्माना" का तात्पर्य इन नियमों और उप-नियमों में निहित निर्देशों का पालन न करने के लिए उप-नियमों के तहत अपशिष्ट उत्पादकों या अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के संचालकों पर लगाया गया जुर्माना है;   
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 8 8 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

3.41 "ईंधन" का तात्पर्य अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन,

प्रसंस्करण और निपटान के लिए खपत की गई ऊर्जा या

ठोस, तरल या गैस के रूप में प्रसंस्करण के उप-उत्पाद के

रूप में उत्पन्न ऊर्जा से है।(cid:3) (cid:3)

3.42 "ईंधन शुल्क" जो कचरे के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण

और निपटान के लिए लिया जाता है। (cid:3) (cid:3)

3.43 "कचरे" का अर्थ है खाद्य पदार्थों के रखरखाव,

भंडारण, बिक्री, तैयारी, पकाने और परोसने से उत्पन्न जैविक

रूप से विघटित होने लायक कचरा। (cid:3) (cid:3)

3.44 "ग्राम पंचायत" का अर्थ है लक्षद्वीप पंचायत

विनियमन 2022 के तहत गठित ग्राम पंचायत;(cid:3) (cid:3)

3.45 "ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट" में ग्राम पंचायत या

अधिसूचित स्थानीय निकाय में उत्पन्न औद्योगिक

खतरनाक अपशिष्ट को छोड़कर लेकिन लागू नियमों के

अनुसार उचित और पूर्ण रूप से उपचारित जैव-चिकित्सा

अपशिष्ट को मिलाकर या तो ठोस या अर्ध-ठोस रूप में

वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं;(cid:3) (cid:3)

3.46 "अपशिष्ट पैदा करने वाले" का अर्थ है जिला / ग्राम

पंचायत की सीमाओं के भीतर ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने

वाला कोई भी व्यक्ति; (cid:3) (cid:3)

3.47 "रखरखाव (हैंडलिंग)" में ठोस अपशिष्टों की छं टाई,

पृथक्करण, सामग्री प्राप्ति, संग्रहण, द्वितीयक भंडारण, कतरना, गट्ठा बनाना, कु चलना, लदान करना, उतारना,

परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित सभी

गतिविधियां शामिल हैं; (cid:3) (cid:3)

3.48 "खतरनाक अपशिष्ट" से तात्पर्य किसी भी अपशिष्ट

से है, जो अपनी किसी भी भौतिक, रासायनिक,

प्रतिक्रियात्मक, विषाक्त - हानिकारक, विस्फोटक या संक्षारक

विशेषताओं के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा

पैदा करता है या खतरा पैदा करने की संभावना रखता है,

चाहे वह अके ले हो या अन्य अपशिष्टों या पदार्थों के संपर्क

में हो और इसमें इन उप-नियमों की अनुसूची III में विशेष

रूप से सूचीबद्ध अपशिष्ट शामिल होंगे।(cid:3) (cid:3)

3.49 "घर-गली"/लेन/सर्विस लेन का अर्थ है भूमि का एक

मार्ग या पट्टी, जो नाली के रूप में काम करने के लिए याTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 9 9 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) शौचालय, मूत्रालय, नाबदान या गंदे या अन्य प्रदूषित पदार्थों

ंच प्रदान करने के उद्देश्य से

के लिए अन्य स्थानों तक पहु निर्मित, अलग रखी गई या उपयोग की गई हो, जो उन्हें

हटाने या साफ करने या वहां से ऐसे पदार्थों को हटाने में

नियोजित व्यक्तियों द्वारा बनाई गई हो; (cid:3) (cid:3)

3.50 "भस्मीकरण" (इनसिनेरेशन) का अर्थ है एक तैयार की

गई प्रक्रिया जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट पदार्थों को

ऊष्मीय रूप से विघटित करने के लिए ठोस अपशिष्ट को

जलाना शामिल है;(cid:3) (cid:3)

3.51 "निष्क्रिय" का अर्थ है अपशिष्ट जो बायोडिग्रेडेबल,

पुनर्चक्रण योग्य या दहनशील नहीं हैं, जैसे-सड़क की सफाई

या सतही नालियों से निकाली गई धूल और गाद; (cid:3) (cid:3)

3.52 "निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट" का अर्थ है कोई भी ठोस

अपशिष्ट या प्रसंस्करण का अवशेष जिसके भौतिक,

रासायनिक और जैविक गुण उसे सैनिटरी लैंड फिलिंग के

लिए उपयुक्त बनाते हैं;(cid:3) (cid:3)

3.53 "अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ता" में ऐसे व्यक्ति,

संगठन या अपशिष्ट व्यापारी शामिल हैं जो पुनर्चक्रण योग्य

सामग्रियों के संग्रह, छं टाई, बिक्री और खरीद में शामिल हैं;(cid:3) (cid:3)

3.54 "कच्चे मकान" का अर्थ है सभी बेघर और घर वाले

लोग जो कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले 0,1 या 2

कमरों में रहते हैं;(cid:3) (cid:3)

3.55 "लैंडफिल" का अर्थ है भूजल, सतही जल और वायु

प्रदूषण, भगोड़े धूल, हवा से उड़ने वाले कू ड़े, दुर्गंध, आग के

खतरे, पक्षियों के खतरे, कीटों या कृ न्तकों (मूषक), ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ढलान की अस्थिरता और कटाव के खिलाफ

सुरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में

अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के जमाव के लिए एक अपशिष्ट

निपटान स्थल;(cid:3) (cid:3)

3.56 "लीचेट" का अर्थ है वह तरल जो ठोस अपशिष्ट या

अन्य माध्यम से रिसता है और जिसमें माध्यम से घुली हुई या बेकार सामग्री के अर्क होते हैं;(cid:3) (cid:3)

3.57 "कू ड़ा" (लिटर) का अर्थ है समस्त कू ड़ा-कचरा तथा

अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो बाधा, गंदगी, अस्वास्थ्यकर स्थिति,

कु रूपता उत्पन्न करते हैं तथा यदि इन उप-नियमों केTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 10 10 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) अन्तर्गत निषेध के विरुद्ध गिराए, फें के , बिखेरे, जमा किए या

बिना साफ किए या बिना उठाए छोड़े जाएं तो स्वच्छता,

सार्वजनिक व्यवस्था तथा आवागमन, पर्यावरण, सार्वजनिक

स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन तथा कल्याण को खतरे में डालते हैं;(cid:3) (cid:3)

3.58 "कू ड़ा-कचरा" का अर्थ है लापरवाही से कू ड़ा फै लाना

जिससे वह गिरे, नीचे आए, उड़े, रिसें, रिसें या अन्यथा किसी

सार्वजनिक या निजी स्थान पर गिरे, उतरे, उड़े, रिसे, फै ले या

अन्यथा बाहर निकल जाए या किसी सार्वजनिक या निजी

स्थान पर गिरने, नीचे आने, उड़ने, रिसने, फै लने या अन्यथा

बाहर निकलने की संभावना हो; या कू ड़े को किसी सार्वजनिक

या निजी स्थान पर गिरने, नीचे आने, उड़ने, रिसने, फै लने

अन्यथा बाहर निकलने देना या ऐसा करने देना;(cid:3) (cid:3)

3.59 "स्थानीय निकाय" का अर्थ इन नियमों के प्रयोजन के

लिए है जिला/ग्राम पंचायत; (cid:3) (cid:3)

3.60 "लाइसोमीटर" से तात्पर्य उस उपकरण से है जिसका

उपयोग मृदा परत के माध्यम में या उसके माध्यम से जल

की गति को मापने के लिए किया जाता है या जिसका

उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए निक्षालित जल को

एकत्र करने के लिए किया जाता है।(cid:3) (cid:3)

3.61 "बाजार" में ऐसा कोई स्थान शामिल है, जहां लोग

मांस, मछली, फल, सब्जियां, मानव भोजन के लिए अभिप्रेत

पशु या मानव आवश्यकताओं की किसी भी अन्य वस्तु की

बिक्री के लिए या बिक्री के प्रदर्शन के उद्देश्य से, उस स्थान

के स्वामी की सहमति से या उसके बिना, एकत्रित होते हैं,

भले ही क्रे ताओं और विक्रे ताओं की भीड़ के लिए कोई

सामान्य विनियमन न हो और चाहे उस स्थान के स्वामी

या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार में आने वाले व्यक्ति

या उसके व्यवसाय पर कोई नियंत्रण हो या न हो; (cid:3) (cid:3)

3.62 "सामग्री पुनप्र्राप्ति सुविधा" (मैटेरियल रिकवरी

फै सिलिटी या एमआरएफ) का अर्थ है एक ऐसी सुविधा, जहां

स्थानीय निकाय या नियम 2 में उल्लिखित किसी अन्य

संस्था या उनमें से किसी के द्वारा अधिकृ त किसी व्यक्ति

या एजेंसी द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रण

योग्य पदार्थों को पृथक्करण, छं टाई और पुनप्र्राप्ति की

सुविधा के लिए अपशिष्ट बीनने वालों के अधिकृ त अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं या स्थानीय

निकाय या नियम 2 में उल्लिखित संस्था द्वारा इसTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 11 11 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य कार्यबल द्वारा

अपशिष्ट को वितरित करने या उसके प्रसंस्करण या

निपटान के लिए ले जाने से पहले गैर-खाद योग्य ठोस

अपशिष्ट को अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जा सकता है;(cid:3) (cid:3)

3.63 "गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट" का अर्थ है कोई भी

अपशिष्ट जिसे सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल स्थिर यौगिकों में

विघटित नहीं किया जा सकता है;(cid:3) (cid:3)

3.64 "बाधा" में कोई भी कार्य, चूक, स्थान, पशु या चीज

शामिल है जो दृष्टि, गंध, श्रवण, श्वास, शील और गरिमा की

भावना को चोट, खतरा, परेशानी या अपमान का कारण

बनती है या होने की संभावना है या आवाजादी, काम, आराम

या नींद में बाधा डालती है, या जो जीवन के लिए खतरनाक

है या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है;(cid:3) (cid:3)

3.65 "पड़ोसी" का अर्थ है स्पष्ट रूप से परिभाषित इलाका,

उसके भौतिक नक्शा (लेआउट), स्वरूप या निवासियों के

संदर्भ में।(cid:3) (cid:3)

3.66 "बाधा (उपद्रव) पता लगाने वाले" (न्यूसैंश डिटेक्टर

यानी एनडी) का अर्थ है जिला/ग्राम पंचायत के वे कर्मचारी

जिन्हें जिला/ग्राम पंचायत द्वारा उपनियमों के तहत

सार्वजनिक बाधा आदि के कृ त्यों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है;(cid:3) (cid:3)

3.67 "कब्जाधारी" में शामिल हैं-(cid:3)

(क) कोई भी व्यक्ति जो फिलहाल मालिक को उस भूमि या

भवन का किराया या किराए का कोई हिस्सा दे रहा है या

देने के लिए उत्तरदायी है जिसके संबंध में ऐसा किराया दिया

गया है या देय है; किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि

या भवन या उसके हिस्से पर कब्जा है या अन्यथा उसका

उपयोग कर रहा है;(cid:3)

(ख) कोई मालिक जिसका अपनी भूमि या भवन पर कब्जा

है या उसका उपयोग कर रहा है;(cid:3)

(ग) किसी भूमि या भवन का किराया-मुक्त किरायेदार;(cid:3)

(घ) किसी भूमि या भवन पर कब्जा रखने वाला

लाइसेंसधारी; और(cid:3)

(ङ) कोई भी व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग

और कब्जे के लिए मालिक को हर्जाना देने के लिए

उत्तरदायी है;(cid:3)12 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 12 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (च) निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम के तहत निष्क्रांत

संपत्ति के संबंध में निष्क्रांत संपत्ति का संरक्षक।(cid:3)

(छ) रेलवे के महाप्रबंधक और सरकारी विभाग के प्रमुख,

अपने नियंत्रण वाली संपत्तियों के संबंध में;(cid:3) (cid:3)

3.68 "आपत्तिजनक पदार्थ" में पशु शव, रसोई या अस्तबल का कू ड़ा-कचरा, गंदगी और मल के अलावा सड़े हुए या सड़ने वाले पदार्थ शामिल हैं।(cid:3) (cid:3)

3.69 "सुविधा (फै सिलिटी) का संचालक/रियायत (कन्सेशन)

का संचालक" का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था, जो ठोस

अपशिष्ट के प्रबंधन, संग्रहण, छं टाई, भंडारण, परिवहन,

प्रसंस्करण और निपटान के लिए कन्सेशन का स्वामित्व

रखती है या संचालन करती है और इसमें स्थानीय

निकाय/पंचायत प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में ठोस

अपशिष्ट के प्रबंधन और प्रबंधन के लिए नियुक्त कोई

अन्य एजेंसी और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई

अन्य संस्था या एजेंसी भी शामिल है;'(cid:3) (cid:3)

3.70 "स्वामी" (मालिक)(cid:3)

क. का अर्थ है कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि या

उसके किसी भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करता

है या जिसके पास समय-समय पर परिसर का कानूनी

अधिकार निहित होता है, और यदि स्वामी उस समय मौजूद

नहीं है तो उन पट्टाधारकों और किरायेदारों को उपनियमों

के प्रस्ताव के लिए स्वामी माना जाता है।(cid:3)

ख. ऐसे मामले में जहां वह व्यक्ति जिसके पास कानूनी

अधिकार निहित है, दिवालिया हो या ऋणग्रस्त हो या किसी

भी प्रकार की कानूनी अक्षमता के अधीन हो, वह व्यक्ति

जिसके पास ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन और

नियंत्रण निहित है, वह संरक्षक, ट्रस्टी, निष्पादक, प्रशासक,

न्यायिक प्रबंधक, परिसमापक (लिक्विडेटर) या अन्य कानूनी

प्रतिनिधि होगा।(cid:3)

ग. ऐसे किसी मामले में जहां ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति की

पहचान निर्धारित करने में असमर्थ है, वह व्यक्ति जो

परिसर या उस पर स्थित भवन या भवनों के उपयोग के

लाभ का हकदार है।(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 13 13 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) 3.71 "पंचायत सचिव" का अर्थ है लक्षद्वीप पंचायत

विनियमन 2022 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत

नियुक्त पंचायत सचिव; (cid:3) (cid:3)

3.72 "गोली (पेलेट) बनाने" का अर्थ है गोलियां बनाने के

लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, जो ठोस कचरे से छोटे

क्यूब्स/घनाभ या बेलनाकार टु कड़े होंगे और इसमें ईंधन

गोलियां भी शामिल होंगी जो कचरे से प्राप्त की जाती हैं। (cid:3) (cid:3)

3.73 "व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या कई व्यक्ति

और इसमें कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान या फर्म या कं पनी

या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह

निगमित हो या नहीं और उनके एजेंट; असाइनी (संपत्ति

भागी) आदि; और इसका अर्थ होगा सरकार और उसके

कार्यालय और कर्मचारी।(cid:3) (cid:3)

3.74 "पॉइंट टू पॉइंट कलेक्शन" का अर्थ है ग्राम पंचायत

द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट पिक-अप पॉइंट से ठोस अपशिष्ट के

संग्रह की प्रणाली, जहां तक जनरेटर यानी लोगों को

जिला/ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान/नियुक्त/अनुमति वाले

वाहनों में डिलीवरी के लिए एकत्रित और संग्रहीत अपशिष्ट

लाना होगा। (cid:3) (cid:3)

3.75 "परिसर" का अर्थ है कोई भूमि या भवन या भवन

का भाग और इसमें शामिल हैं-(cid:3)

(क) उद्यान, मैदान और बाहरी घर (आउट हाउस), यदि कोई

हो, जो भवन या भवन के भाग से संबंधित हो;(cid:3)

(ख) भवन या भवन के भाग में उसके अधिक लाभकारी

उपयोग के लिए लगाई गई कोई फिटिंग;(cid:3) (cid:3)

3.76 "प्राथमिक संग्रहण" का अर्थ है घरों, दुकानों, कार्यालयों

और किसी अन्य गैर-आवासीय परिसरों या किसी संग्रहण

बिंदु या स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान

सहित इसके उत्पादन के स्रोत से पृथक ठोस अपशिष्ट को

एकत्र करना, उठाना और हटाना;(cid:3) (cid:3)

3.77 "निजी सड़क" (प्राइवेट स्ट्रीट) का अर्थ है कोई भी

सड़क जो सार्वजनिक सड़क नहीं है और इसमें एक ही या

ंच

अलग-अलग मालिकों के दो या अधिक स्थानों तक पहु सुनिश्चित करने वाला कोई मार्ग शामिल है।(cid:3) (cid:3)

3.78 "प्रसंस्करण" का अर्थ है कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया

जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण याTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 14 14 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) नए उत्पादों में परिवर्तन या भूमि भराव के लिए उपयुक्त

बनाने के उद्देश्य से प्रसंस्करण के लिए उपचारित किया

जाता है;(cid:3) (cid:3)

3.79 "सार्वजनिक सभा" का अर्थ जुलूस, प्रदर्शनी, सर्क स, मेले,

सार्वजनिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृ तिक कार्यक्रम, विरोध और प्रदर्शन जैसे कोई भी आयोजन है जो

किसी भी कारण से सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए

जाते हैं, जहां पुलिस और/या जिला/ग्राम पंचायत की अनुमति

की आवश्यकता होती है;(cid:3) (cid:3)

3.80 "सार्वजनिक बाधा" का अर्थ है कोई भी कार्य, चूक,

अपराध या गलत काम जो किसी सार्वजनिक स्थान पर

बाधा (जैसा कि परिभाषित किया गया है) का कारण बनता

है या उसके चलते अवरोध पैदा होने की संभावना है;(cid:3) (cid:3)

3.81 "सार्वजनिक स्थान" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है

जो जनता के उपयोग और आनन्द के लिए खुला है, चाहे

वह वास्तव में जनता द्वारा उपयोग या आनन्द लिया जाता

हो या नहीं;(cid:3) (cid:3)

3.82 "सार्वजनिक सड़क" (पब्लिक रोड) का अर्थ है कोई

सड़क, गली या मुख्य मार्ग या कोई अन्य स्थान (चाहे मुख्य

मार्ग हो या न हो) जिसका आम जनता या उसके किसी वर्ग

द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है या जिस तक

ंचने का अधिकार है, और इसमें शामिल हैं-(cid:3)

जनता को पहु क. ऐसी किसी सड़क, गली या मुख्य मार्ग का किनारा,(cid:3)

ख. ऐसी किसी सड़क, गली या मुख्य मार्ग से गुजरने वाला

कोई पुल, नाव (फे री) या सुरंग, और(cid:3)

ग. ऐसी सड़क, गली या मुख्य मार्ग का हिस्सा बनने वाला

या उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंधित कोई अन्य कार्य या वस्तु।(cid:3) (cid:3)

3.83 "सार्वजनिक गली" (पब्लिक स्ट्रीट) का अर्थ है कोई

सड़क जो सार्वजनिक सड़क नहीं है और इसमें एक ही या

ंच

अलग-अलग मालिकों के दो या अधिक स्थानों तक पहु सुनिश्चित करने वाला कोई मार्ग शामिल है।(cid:3) (cid:3)

3.84 "गोदाम" या कू ड़ा घर (रिसेप्टेकल) का अर्थ है कं टेनर, जिसमें डिब्बे और थैले शामिल हैं, जिसका उपयोग समय-

समय पर जिला/ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किसी भी

श्रेणी के कचरे के भंडारण के लिए किया जाता है; (cid:3) (cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) 1515 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (cid:3) 3.85 "पुनर्चक्रण" (रिसाइक्लिंग) का अर्थ है अलग किए गए

गैर-जैवनिम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट को नए उत्पादों के

उत्पादन के लिए कच्चे माल में बदलने की प्रक्रिया, जो मूल

उत्पादों के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी;(cid:3) (cid:3)

3.86 "पुनर्विकास" का अर्थ है उसी स्थान पर पुराने

आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुननिर्र्माण, जहां मौजूदा

भवन और अन्य अवसंरचनाएं जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं;(cid:3) (cid:3)

3.87 "अपशिष्ट आधारित ईंधन" (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल

यानी आरडीएफ) का अर्थ है ठोस अपशिष्ट के दहनशील

अपशिष्ट अंश जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, लुगदी या कार्बनिक

अपशिष्ट, क्लोरीनयुक्त सामग्रियों के अलावा, ठोस अपशिष्ट

को सुखाने, कतरने, निर्जलीकरण और संघनित करने से

उत्पन्न छर्रों या फु लाव के रूप में प्राप्त ईंधन;(cid:3) (cid:3)

3.88 "कू ड़ा" (रिफ्यूज) का अर्थ है विभिन्न गतिविधियों,

प्रक्रियाओं से उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, या तो

विघटित/गैर-विघटन योग्य कचरा और कू ड़ा/ठोस या अर्ध-

ठोस रूप में निष्क्रिय प्रकृ ति का जो अपने मौजूदा रूप में

जनरेटर द्वारा उपभोग, उपयोग या संसाधित नहीं किया जा

सकता है;(cid:3) (cid:3)

3.89 "विनियमन" का अर्थ है लक्षद्वीप पंचायत विनियमन,

2022;(cid:3) (cid:3)

3.90 "दोहराया गया अपराध" का अर्थ है जब इन उप-

नियमों के तहत एक ही व्यक्ति द्वारा अपराध को पांच बार

दोहराया जाता है तो इसे दोहराया गया अपराध कहा

जाएगा।(cid:3) (cid:3)

3.91 "अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" का अर्थ है और इसमें ठोस

अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का अपशिष्ट और अस्वीकार

सामग्री शामिल हैं जो पुनर्चक्रण या आगे के प्रसंस्करण के

लिए उपयुक्त नहीं हैं;(cid:3) (cid:3)

3.92 "कू ड़ा" (रबिश) में राख, टू टी हुई ईंटें, टू टे हुए कांच, धूल, मलबा, मोर्टार और किसी भी प्रकार का कचरा शामिल

है जो गंदगी नहीं है;(cid:3) (cid:3)

3.93 "नियम/उपनियम" का अर्थ है राज्य/ग्रामीण स्थानीय

निकाय, जनगणना नगर तथा अधिसूचित क्षेत्र द्वारा अपनेTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 16 16 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) अधिकार क्षेत्र में इन नियमों/उपनियमों के कार्यान्वयन को

सुगम बनाने के लिए अधिसूचित विनियामक ढांचा।(cid:3) (cid:3)

3.94 "स्वच्छ भूमि भराव" (सैनिटरी लैंड फिलिंग) का अर्थ

है भूजल, सतही जल और हवा में उड़ने वाली धूल, हवा से

उड़ने वाले कू ड़े, दुर्गंध, अग्नि खतरे, पशु खतरे, पक्षी खतरे,

कीट या कृ न्तकों, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, लगातार कार्बनिक प्रदूषकों, ढलान अस्थिरता और कटाव के प्रदूषण के खिलाफ

सुरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में भूमि

पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय अपशिष्टों का

अंतिम और सुरक्षित निपटान;(cid:3) (cid:3)

3.95 "स्वच्छता" का अर्थ है स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा

पर्यावरणीय कारकों से संबंधित बीमारियों तथा अस्वस्थता

के अन्य कारणों की रोकथाम करना। हालांकि, किसी अन्य

नियम, अधिनियम या उपनियम में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य

के संबंध में सुसंगत प्रावधान हमेशा की तरह लागू रहेंगे। (cid:3) (cid:3)

3.96 "स्वच्छता अपशिष्ट" का अर्थ है प्रयुक्त डायपर,

सेनेटरी टॉवल या नैपकिन, टैम्पोन, कं डोम, इनकॉन्टिनेंस शीट

और किसी अन्य समान अपशिष्ट से युक्त अपशिष्ट; (cid:3) (cid:3)

3.97 "सरपंच" का अर्थ है ग्राम पंचायत का सरपंच; (cid:3) (cid:3)

3.98 "अनुसूची" का अर्थ है इन उप-नियमों से जुड़ी

अनुसूची; (cid:3) (cid:3)

3.99 "द्वितीयक भंडारण" का अर्थ है द्वितीयक अपशिष्ट

भंडारण डिपो या एमआरएफ या कचरे के डिब्बों में संग्रहण

के बाद ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संरक्षण, ताकि अपशिष्ट

को प्रसंस्करण या निपटान सुविधा तक आगे ले जाया जा

सके ;(cid:3) (cid:3)

3.100 "पंचायत सचिव" का अर्थ है संघ शासित प्रदेश

लक्षद्वीप में पंचायती राज विभाग का प्रभारी सचिव(cid:3) (cid:3)

3.101 "पृथक्करण" का अर्थ है ठोस अपशिष्ट के विभिन्न

घटकों की छं टाई और पृथक भंडारण, जैसे कि कृ षि और डेयरी अपशिष्ट सहित जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट,

पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट सहित गैर-जैवनिम्नीकरणीय

अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रणीय दहनशील अपशिष्ट, स्वच्छता

अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रणीय निष्क्रिय अपशिष्ट, घरेलू

खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट; (cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 17 17 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (cid:3) 3.102 "सेवा प्रदाता" का अर्थ है जल, सीवरेज, बिजली,

टेलीफोन, सड़क, जल निकासी आदि जैसी सार्वजनिक

उपयोगिता वाली सेवाएं प्रदान करने वाला प्राधिकरण; (cid:3) (cid:3)

3.103 "ठोस अपशिष्ट" का अर्थ है ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू

अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत

अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर-

आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से

निकाली गई या एकत्र की गई गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृ षि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर

उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

और ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, स्थानीय प्राधिकरणों और

नियम 2 में उल्लिखित अन्य संस्थाओं के अंतर्गत क्षेत्र में

उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट; (cid:3) (cid:3)

3.104 "छं टाई" का अर्थ है पुनर्चक्रणीय सामग्रियों जैसे

कागज, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, धातु, कांच आदि के विभिन्न

घटकों और श्रेणियों को मिश्रित कचरे से अलग करना, जो

पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए उपयुक्त हो; इसका अर्थ है

पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए कार्बनिक, अकार्बनिक,

पुनर्चक्रणीय और खतरनाक कचरे को श्रेणियों में अलग

करना; (cid:3) (cid:3)

3.105 "स्थिरीकरण" का अर्थ है जैविक रूप से विघटित

होने वाले अपशिष्टों का स्थिर अवस्था में विघटन, जहां यह

किसी भी प्रकार का रिसाव या अप्रिय गंध उत्पन्न नहीं

करता है तथा कृ षि भूमि, मृदा अपरदन नियंत्रण और मृदा शोधन के लिए उपयुक्त है;(cid:3) (cid:3)

3.106 "राज्य बोर्ड या समिति" का अर्थ है, जहां लागू हो,

किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी संघ

शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण समिति।(cid:3) (cid:3)

3.107 "स्ट्रीट वेंडर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी

गली, गली, फु टपाथ, पटरियों, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य

सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, अस्थायी रूप से निर्मित

संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, रोजमर्रा

के उपयोग की वस्तुओं, माल, खाद्य पदार्थों या माल की

बिक्री करता है या आम जनता को सेवाएं प्रदान करता है

और इसमें फे रीवाला, ठे लेवाला, अवैध कब्जा करने वाला और

अन्य सभी समानार्थी शब्द शामिल हैं जो स्थानीय या क्षेत्रTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 1818 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) विशेष हो सकते हैं; और "स्ट्रीट वेंडिंग" शब्दों को उनके

व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ

तदनुसार समझा जाएगा;(cid:3) (cid:3)

3.108 "स्रोत" से तात्पर्य उस परिसर से है जहां से

अपशिष्ट उत्पन्न होता है।(cid:3) (cid:3)

3.109 "स्थिरीकृ त जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट" का अर्थ है

जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के यांत्रिक/जैविक उपचार से

उत्पन्न जैविक रूप से स्थिरीकृ त (रोगजनकों से मुक्त)

अपशिष्ट; स्थिर होने पर ही ऐसे अपशिष्ट का उपयोग बिना

किसी अन्य प्रतिबंध के किया जा सकता है;(cid:3) (cid:3)

3.110 "भंडारण" का अर्थ है ठोस अपशिष्ट को अस्थायी

रूप से कं टेनरों में रखना; कू ड़ा-कचरा, रोगवाहकों, आवारा

पशुओं के आकर्षण और अत्यधिक दुर्गंध को रोकना;(cid:3) (cid:3)

3.111 "सड़क/गली" (स्ट्रीट) में कोई भी रास्ता, सड़क, लेन,

चौराहा, कोर्ट, गली, नाला, मार्ग, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या न हो और चाहे उस पर निर्माण हुआ हो या नहीं, जिस पर

जनता का अधिकार है और इसमें कोई पुल या सेतु के ऊपर

सड़क या फु टपाथ आदि शामिल है।(cid:3) (cid:3)

3.112 "टिपिंग शुल्क" का अर्थ है स्थानीय अधिकारियों या

यूटी प्रशासन द्वारा अधिकृ त किसी राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित शुल्क या समर्थन मूल्य, जिसे अपशिष्ट प्रसंस्करण

सुविधा के रियायतकर्ता या ऑपरेटर को या लैंडफिल पर

अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए भुगतान किया

जाना है;(cid:3) (cid:3)

3.113 "ट्रांसफर स्टेशन" से अभिप्राय है, स्थानीय निकाय

द्वारा संग्रहण से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने तथा उसे ढके

हुए वाहनों या कं टेनरों में भरकर अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं तक ले जाने के लिए बनाई गई सुविधा;(cid:3) (cid:3)

3.114 "परिवहन" का अर्थ है ठोस अपशिष्ट को, चाहे वह

उपचारित हो, आंशिक रूप से उपचारित हो या अनुपचारित

हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विशेष रूप से डिजाइन

और कवर किए गए परिवहन प्रणाली के माध्यम से

पर्यावरण के अनुकू ल तरीके से ले जाना ताकि दुर्गंध, गंदगी

और अप्रिय स्थितियों को रोका जा सके और वेक्टर

ंच को रोका जा

(रोगवाहकों), जानवरों और पक्षियों तक पहु सके ;(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 19 19 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (cid:3) 3.115 "उपचार" का अर्थ है किसी भी अपशिष्ट की भौतिक,

रासायनिक या जैविक विशेषताओं या संरचना को संशोधित

करने के लिए डिजाइन की गई विधि, तकनीक या प्रक्रिया

ंचाने की क्षमता को कम

ताकि इसकी मात्रा और नुकसान पहु किया जा सके ;(cid:3) (cid:3)

3.116 "उपयोगकर्ता शुल्क" का अर्थ है स्थानीय निकाय

और नियम 2 में उल्लिखित किसी भी इकाई द्वारा ठोस

अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं

प्रदान करने की पूरी या आंशिक लागत को कवर करने के

लिए अपशिष्ट जनरेटर पर लगाया गया शुल्क।(cid:3) (cid:3)

3.117 "वडोज जल" का अर्थ है ऊपरी मिट्टी और भूजल

स्तर के बीच यानी असंतृप्त मिट्टी के स्तर में स्थित

पानी। (cid:3) (cid:3)

3.118 "वर्मी कम्पोस्ट" का अर्थ है कें चुओं का उपयोग

करके जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को कम्पोस्ट में परिवर्तित

करने की प्रक्रिया;(cid:3) (cid:3)

3.119 "वार्ड" का अर्थ है लक्षद्वीप ग्राम पंचायत का

प्रशासनिक वार्ड जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।(cid:3) (cid:3)

3.120 "अपशिष्ट उत्पादक" का अर्थ है और इसमें प्रत्येक

व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर

और भारतीय रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे गैर-आवासीय

प्रतिष्ठान, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं;(cid:3) (cid:3)

3.121 "अपशिष्ट पदानुक्रम" से तात्पर्य उस प्राथमिकता

क्रम से है जिसमें ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन रोकथाम, कमी,

पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनप्र्राप्ति और निपटान पर जोर देते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें रोकथाम सबसे पसंदीदा और लैंडफिल पर निपटान सबसे कम पसंदीदा विकल्प है; (cid:3) (cid:3)

3.122 "अपशिष्ट बीनने वाला" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या

व्यक्तियों के समूह से है जो अनौपचारिक रूप से सड़कों,

कू ड़ेदानों, सामग्री पुनप्र्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण और

अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से पुनः उपयोग योग्य और

पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने और पुनः प्राप्त करने में लगे हुए हैं, ताकि वे अपनी आजीविका कमाने

के लिए सीधे या बिचौलियों के माध्यम से पुनर्चक्रणकर्ताओं

को बेच सकें । (cid:3)

 3 .123 "क्षेत्रीय कार्यालय" से तात्पर्य ग्राम पंचायत के प्रशासनिक क्षेत्र का कार्यालय है, जिसका प्रमुख उक्त पंचायत का पंचायत सचिव होता है।   3 .124 यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, लेकिन लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और सभी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें संबंधित अधिनियमों/नियमों में दिया गया है। 
4  स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार 1) सचिव पंचायत को इस उपनियम के प्रयोजनार्थ पंचायत क्षेत्रों में स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति
5  क ू ड़ा-कचरा फै लाने तथा अन्य बाधाओं पर रोक लगाना और "स्वच्छ आंगन/परिसर/स्थान" सुनिश्चित करना।  5.1 किसी सार्वजनिक/निजी स्थान पर/या में कू ड़ा फें कना: कोई भी व्यक्ति अधिकृ त सार्वजनिक या निजी कू ड़ा पात्र को छोड़कर किसी भी व्यस्त/खाली/खुले/खाली सार्वजनिक या निजी स्थान पर कू ड़ा नहीं फें के गा या जमा नहीं करेगा। 5.2 वाहनों से कू ड़ा फें कना: कोई भी व्यक्ति किसी भी चलती या खड़ी गाड़ी से किसी भी गली, सड़क, फु टपाथ, खेल के मैदान, बगीचे, यातायात द्वीप या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थान पर कू ड़ा नहीं फें के गा या जमा नहीं करेगा। 5.3 कचरा ढोने वाले वाहनों से कू ड़ा फें कना: कोई भी व्यक्ति कू ड़े स े भरे किसी भी ट्रक या अन्य वाहन को नहीं चलाएगा क ू ड़ा-कचरा फै लाने तथा अन्य बाधाओं पर रोक लगाना और "स्वच्छ आ ंगन/परिसर/स्थान" स ुनिश्चित करना।  
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 21 21 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

या उसे नहीं ले जाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन कू ड़े को

ढकने के लिए डिज़ाइन न किए गए हों और लोड किए

गए हों ताकि किसी भी कू ड़े को उड़ने या किसी सड़क,

फु टपाथ, यातायात द्वीप, खेल के मैदान, बगीचे या अन्य

सार्वजनिक स्थान पर जमा होने से रोका जा सके । (cid:3)

5.4 सार्वजनिक बाधा पैदा करना: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक

स्थानों पर खाना नहीं बनाएगा, नहाएगा, थूके गा, पेशाब

नहीं करेगा, शौच नहीं करेगा, जानवरों/पक्षियों को खाना

नहीं खिलाएगा या उनके मल-मूत्र को नहीं छोड़ेगा, बर्तन

या कोई अन्य वस्तु नहीं धोएगा या किसी भी प्रकार का

भंडारण नहीं करेगा, सिवाय ऐसे सार्वजनिक स्थानों या

सुविधाओं के जो विशेष रूप से इनमें से किसी भी

उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हों।(cid:3)

(cid:3)

5.5 प्रशासन किसी भी प्रकार की गैर-जैव अपघटनीय (नॉन-बायो

डिग्रेडेबल) प्लास्टिक, जहरीले स्प्रे या अन्य एरोसोल

सहित किसी भी वस्तु की बिक्री, खरीद और उपयोग पर

प्रतिबंध लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसका

पर्यावरण पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है, जिसका वैज्ञानिक

अध्ययन या आम धारणा द्वारा समर्थन किया जाता है

या किसी भी प्रकार की सिंथेटिक या प्राकृ तिक रूप से

होने वाली सामग्री जिसका पर्यावरण पर प्रतिकू ल प्रभाव

साबित होता है या जो इसके प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर

वनस्पतियों या जीवों को दूषित कर सकती है, जिससे

अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है, ताकि ठोस अपशिष्ट

निपटान को विनियमित किया जा सके और पर्यावरण केTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 22 22 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) लिए किसी भी खतरे का प्रबंधन किया जा सके । बशर्ते

कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी को

भेजा जाएगा, जिसके पास सामान्य सार्वजनिक हित में

ऐसे किसी भी प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार होगा।

कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित वस्तुओं के उत्पादन, वितरण,

भंडारण, बिक्री और उपयोग में लिप्त नहीं होगा।(cid:3)

(cid:3)

5.6 निर्माण स्थलों पर बिल्डर द्वारा अस्थायी शौचालय उपलब्ध

कराए जाएंगे, जहां खुले में शौच को रोकने के लिए

निर्माण गतिविधियों को चलाने के लिए श्रमिक बल

तैनात किया जाता है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा भवन

निर्माण की अनुमति देते समय इस तरह का पूर्व

प्रावधान करना एक शर्त होनी चाहिए और इसका पालन

किया जाना चाहिए।(cid:3)

(cid:3)

5.7 किसी भी परिसर के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि

वह उक्त परिसर के निवासियों या अधिभोगियों के लिए

पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधा प्रदान करे। ऐसा

न करने पर अनुसूची में निर्दिष्ट दंड लगाया जाएगा। (cid:3)

(cid:3)

5.8 ग्राम पंचायत पंचायत सचिव के माध्यम से किसी भी

परिसर को सील करने के लिए अधिकृ त है जहां मालिकों

या अधिभोगियों द्वारा शौचालय / सीवरेज / सेप्टिक टैंक

की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। बशर्ते कि मालिक को

एक महीने का नोटिस दिए बिना सीलिंग का ऐसा कोई

आदेश नहीं दिया जाएगा। आगे यह भी प्रावधान है कि

ऐसी कोई भी सील मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और 10,000/- रुपये का भ ुगतान करने पर खोली जाएगी।   5.9 ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव के माध्यम से, बिजली, सड़क, पीडब्ल्यूडी, पानी आदि सहित किसी अन्य विभाग से अनुरोध कर सकती है कि वह उस अधिभोगी की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति काट दे, जिसने ठोस अपशिष्ट निपटान / प्रबंधन / शौचालय / सीवरेज के संबंध में पंचायत सचिव के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है। संबंधित विभाग को ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर सात दिनों के भीतर उसका अनुपालन करना होगा।  5.10 नियम 5 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के संबंध में किसी उल्लंघन की सूचना मिलने/देखे जाने अर्थात इस उपनियम के तहत कू ड़ा-कचरा फै लाने तथा अन्य बाधाओं पर रोक लगाना और "स्वच्छ आंगन/परिसर/स्थान" को स ुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायत/जिला पंचायत उपनियम की अनुसूची-I में निर्धारित के अनुसार जुर्माना/दंड लगा सके गी तथा ग्राम पंचायत उपनियम की अनुसूची-I में निर्धारित अनुसार जुर्माना/दंड वसूल सके गी।
       
6  ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण, वितरण और संग्रहण  6.1 अपशिष्ट को अलग-अलग निर्दिष्ट समूहों में अलग करना: ठोस अपशिष्ट का प्रत्येक उत्पादक अपशिष्ट को उत्पादन के स्रोत पर लागू होने वाली निम्नलिखित श्रेणियों म ें अलग करेगा और इसे अलग-अलग, बिना मिलाए, प्राधिकृ त भंडारण डिब्बों, निजी/सार्वजनिक पात्र में अलग- अलग संग्रहित करेगा, ताकि समय-समय पर जिला पंचायत द्वारा निर्देशित प्राधिकृ त कचरा बीनने वालों या कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपा या वितरित किया जा सके ; 1) जैव-निम्नीकरणीय (गीला) अपशिष्ट, 2) निर्दिष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, 3) पूरी तरह से उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (लागू नियमों के अनुसार), 4) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, 5) वृक्ष और पौधों की छंटाई सहित थोक (बल्क) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट, 6) पुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट सहित अन्य सभी गैर-जैवनिम्नीकरणीय या नॉन- बायोडिग्रेडेबल (सूखा) अपशिष्ट। नैपकिन, डायपर, ट ैम्पोन आदि जैसे सैनिटरी अपशिष्ट को निर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच में या अधिकारी/प्राधिकारी के निर्देशानुसार उपयुक्त र ैपर में सुरक्षित तरीके से लपेटा जाएगा और सौंपने क े लिए सूखे अपशिष्ट के साथ संग्रहित किया जाएगा। 7) सभी थोक उत्पादक समय-समय पर जिला पंचायत द्वारा अधिसूचित निर्देशों के अनुसार अपने परिसर में अपशिष्ट का प्रबंधन करेंगे  ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण, वितरण और संग्रहण 
24 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 2525 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

6.2 जिला पंचायत अपशिष्ट उत्पादकों के बीच

जागरूकता के स्तर के साथ-साथ अपने परिचालन

स्थानीय निकाय में अवसंरचनात्मक समर्थन की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नियमों/उपनियमों

के कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग चरणों का

निर्णय ले सकती है और उन्हें अधिसूचित कर

सकती है।(cid:3)

(cid:3)

6.3 जिला पंचायत अलग-अलग प्रकार के ठोस

अपशिष्टों के भंडारण और वितरण के लिए निर्धारित

कं टेनरों के अनिवार्य रंग कोडिंग और अन्य विनिर्देशों

को समय-समय पर अलग से तय करेगी और

अधिसूचित करेगी, ताकि अपशिष्ट को किसी भी

मिश्रण या छलकाव के बिना सुरक्षित और आसानी

से संग्रह किया जा सके , जिसका विभिन्न प्रकार के

ठोस अपशिष्टों के उत्पादकों को पालन करना होगा।(cid:3)

(cid:3)

6.4 पृथक परिसर अपशिष्ट का वितरण: प्रत्येक

ठोस अपशिष्ट उत्पादक का यह कर्तव्य होगा, चाहे

वह प्रत्येक भूमि और भवन का मालिक हो या

अधिभोगी हो, कि वह अपने संबंधित भूमि, परिसर

और भवन से अपशिष्ट एकत्र करे या एकत्र कराए,

अपशिष्ट को अलग करे और उसे संग्रहीत करे और

जिला पंचायत द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैनात

पंचायत कर्मचारी/वाहन/कचरा बीनने वाले/कचरा

संग्रहकर्ता को सौंपे।(cid:3)

(cid:3)

6.5 जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट: पृथक जैव

निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट (अनुसूची II में

उदाहरणात्मक सूची के अनुसार), की यदि जनरेटर

द्वारा खाद नहीं बनाई गई है, तो उन्हें अपने परिसर

के भीतर संग्रहीत करना होगा और इसकी डिलीवरी

ग्राम पंचायत कार्यकर्ता / वाहन / कचरा बीनने वाले

/ कचरा संग्रहकर्ता या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट

संग्रह वाहन को थोक जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट

के निर्दिष्ट वाणिज्यिक जनरेटर के लिए प्रदान की

जाएगी, जो समय-समय पर अधिसूचित की जा

सकती है। (cid:3)

(cid:3)

   6 .6 सभी जनरेटर द्वारा खाद बनाना: कचरे के परिवहन को कम करने के लिए स्थानीय खाद या अपशिष्ट के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। थोक जनरेटर के लिए कचरे का घर में प्रसंस्करण करना अनिवार्य होगा। सचिव पंचायत को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अधिकृ त किया जाएगा।   6 
 .7 निर्दिष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट: निर्दिष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (जैसा कि अनुसूची III में स ूचीबद्ध है) को प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा संग्रहित किया जाएगा और उसे संग्रहण वाहन तक ंचाया जाएगा, जिसे जिला पंचायत या लक्षद्वीप पहु प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा अधिकृ त किसी अन्य एजेंसी द्वारा साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए, या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए डिजाइन किए गए कें द्र पर उसका निपटान किया जाएगा, जिसे कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन या लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा अनिवार्य किया है। 6 .8 अनुपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट: अनुपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (अनुसूची IV में स ूचीबद्ध) को निर्दिष्ट प्रकार के ढके हुए पात्र में एकत्र और संग्रहीत किया जाएगा और ऐसे अपशिष्ट के प्रत्येक जनरेटर द्वारा संग्रह वाहन ंचाया जाएगा, जिसे जिला पंचायत या तक पहु लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अधिकृ त किसी अन्य एजेंसी द्वारा साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, या कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन या लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2016 के अनुसार ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए डिजाइन किए गए कें द्र पर अनिवार्य तरीके से निपटान के लिए रखा जाएगा।  6 .9 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को अलग- अलग ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर संग्रहित और वितरित किया जाएगा, जैसा कि जिला पंचायत या उसके एजेंट द्वारा समय-समय पर ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अधिसूचित किया जाता ह ै। छोटे जनरेटर (घरेलू स्तर) ग्राम पंचायत/जिला पंचायत या एजेंट की स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करके स्रोत पर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को अलग करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो तब उक्त जनरेटर द्वारा आवश्यक शुल्क के भुगतान पर ऐसे अलग किए गए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को लेने के लिए एक वाहन भेजेंगे और इस अपशिष्ट ंचाएंगे। ग्राम को प्रसंस्करण कें द्र तक पहु पंचायत/जिला पंचायत की स्थानीय हेल्पलाइन का विवरण पंचायत सचिव के कार्यालय और उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। 
 6.10 अन्य सभी गैर-बायोडिग्रेडेबल ("शुष्क") अपशिष्ट - प ुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय दोनों - को अपशिष्ट के प्रत्येक जनरेटर द्वारा शुष्क अपशिष्ट संग्रह वाहन तक संग्रहीत और वितरित किया जाएगा, जिसे जिला पंचायत या उसके एजेंटों द्वारा ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर प्रदान किया जाएगा, जैसा कि ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए समय-समय पर उनके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।  6.11 थोक (बल्क) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट को बिना मिश्रित किए और स्रोत पर ही खाद बनाकर रखा जाएगा। ग्राम पंचायत पेड़ों की छं टाई और भंडारण के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश भी अधिसूचित करेगी और उद्यान और बागवानी अपशिष्ट को अलग करने सहित पेड़ों की कटाई- छ ं टाई की डिलीवरी, संग्रह और अपनी सुविधा तक 
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 27 27 28 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 28 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

परिवहन के लिए समय-समय पर इसके द्वारा

अधिसूचित उचित शुल्क लेगी।(cid:3)

(cid:3)

6.12 अपशिष्ट को जलाना: घरेलू, खतरनाक और

वाणिज्यिक ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे या

किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर जलाकर

निपटान करना प्रतिबंधित है।(cid:3)

6.13 यदि ऐसा स्वामी या अधिभोगी इस उपनियम द्वारा

परिकल्पित किसी निर्देश का पालन करने में

विफल रहता है, तो वह संबंधित कानूनों के तहत

दंडनीय अपराध का दोषी होगा और ग्राम पंचायत

ऐसे खतरनाक अपशिष्ट को किसी भी उपयुक्त

तरीके से हटा सकती है, या हटवा सकती है, उसका

निपटान या उपचार कर सकती है और ऐसा करने

में हुए खर्च को ऐसे स्वामी या अधिभोगी से वसूल

कर सकती है।

6.14 नियम 6 के अंतर्गत अर्थात इस उपनियम के तहत

ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, भंडारण, वितरण

और संग्रहण पर दिए गए निर्देशों के संबंध में

किसी भी उल्लंघन की सूचना मिलने/देखे जाने

पर, जिला पंचायत उद्योग, संस्थाओं, वाणिज्यिक

उद्यम/प्रतिष्ठानों के संबंध में उपनियमों की

अनुसूची-I में निर्धारित अनुसार जुर्माना/दंड लगा

सकती है और वसूल कर सकती है और इसी

प्रकार ग्राम पंचायत आवासीय परिसरों/क्षेत्रों के

संबंध में उपनियमों की अनुसूची-I में निर्धारित

अनुसार जुर्माना/दंड लगा सकती है और वसूल कर

सकती है।(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 29 29

7  जिला/ग्राम पंचायतों के अनिवार्य कर्तव्य 7.1 परिवहन ठे के दारों, एजेंटों या जिला/ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई: यदि ठे के दार का कोई कर्मचारी या जिला/ग्राम पंचायत का कोई कर्मचारी संग्रह के किसी भी बिंदु पर अलग-अलग कचरे को मिलाता है, या निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कचरा उठाने में विफल रहता है, तो जिला पंचायत परिवहन ठे के दार और/या जिला/ग्राम पंचायत के एजेंटों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 7.2 बुनियादी ढांचा सुविधाएं: जिला/ग्राम पंचायत नागरिकों को इन उप-नियमों के अनुपालन में सहायता के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करेगी। कचरा संग्रहण सेवाओं के अतिरिक्त, कू ड़ेदान, सूखा कचरा छं टाई क ें द्र और खाद बनाने के कें द्र, जहां भी संभव और आवश्यक हो, स्थानीय नागरिकों के परामर्श से स्थापित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शौच/पेशाब, कपड़े धोने और नहाने जैसी परेशानियों से बचाने के लिए समुदाय आधारित संगठनों की भागीदारी से झुग्गी बस्तियों में पर्याप्त सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। 7.3 नागरिक संसाधन आधार: जिला/ग्राम पंचायत खाद बनाने के साथ-साथ खाद बनाने के कें द्रों और सूखा कचरा छ ं टाई कें द्रों के माध्यम से सूखे कचरे के पुनर्चक्रण के बारे म ें जानकारी प्रदान करेगी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर स ूचीबद्ध करेगी। पंचायत सचिव को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अधिकृ त किया जाएगा। 7.4 बायोडिग्रेडेबल पूजा सामग्री: जिला/ग्राम पंचायत इच्छु क संगठनों को जल निकायों जैसे समुद्र तटों, झीलों, तालाबों आदि के पास कु छ निर्दिष्ट स्थलों पर बायोडिग्रेडेबल 'पूजा' सामग्री (फू ल, पत्ते, फल आदि) एकत्र करने के लिए अधिकृ त करेगी। ऐसे कं टेनरों स े एकत्र सामग्री को अधिमानतः उपयुक्त स्थान पर खाद बनाया जाएगा।  7 .5 बिन्दु-से-बिन्दु अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं: जिला/ग्राम पंचायत सार्वजनिक या निजी सड़क पर विशिष्ट पिक-अप बिन्दुओं से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था करेगी, जहां तक उत्पादक को एकत्रित, पृथक और संग्रहीत अपशिष्ट को जिला पंचायत जिला/ग्राम पंचायतों के अनिवार्य कर्तव्य 
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 30 30 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

द्वारा उपलब्ध कराए गए जिला पंचायत

कार्यकर्ता/वाहन/कचरा बीनने वाले/कचरा संग्रहकर्ता

को वितरण के लिए लाना होगा, जो संबंधित

पंचायत सचिव/स्वास्थ्य अधिकारी/किसी अन्य

प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए

निर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्ट के लिए अग्रिम रूप से

अधिसूचित किए गए समय और स्थानों पर रूट

योजनाओं के अनुसार होगा।(cid:3)

(cid:3)

7.6 स्रोत पर संग्रहण: जिला/ग्राम पंचायत किसी भवन या

भवनों के समूह के परिसर से ठोस अपशिष्ट के

संग्रहण के लिए परिसर में रखे गए अपशिष्ट

भंडारण पात्र से व्यवस्था करेगी, जहां जिला/ग्राम

पंचायत को पंचायत द्वारा अधिसूचित किए गए

ंच प्रदान की जाएगी।(cid:3)

समय पर पहु

(cid:3)

7.7 लैंडफिल पर प्राप्त अपशिष्ट के बारे में डेटा: जिला/ग्राम

पंचायत विभिन्न लैंडफिल और अपशिष्ट प्रसंस्करण

स्थलों पर जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के बारे में

मासिक डेटा सार्वजनिक रूप से जारी करेगी। ऐसी

जानकारी कार्यालय और पंचायत की वेबसाइट पर

उपलब्ध होगी।(cid:3)

(cid:3)

7.8 सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक कू ड़ेदान:(cid:3)

(cid:3)

क) जिला/ग्राम पंचायत सार्वजनिक सड़कों या अन्य

सार्वजनिक स्थानों पर उपयुक्त सामुदायिक कू ड़ेदान

उपलब्ध कराएगी और उनका रखरखाव करेगी; जैसा

कि प्रत्येक जिला/ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं या

किसी एजेंट के माध्यम से अंतरिम व्यवस्था के रूप

में निर्धारित किया जाता है, जब तक कि जिला/ग्राम

पंचायत आवश्यक आवृत्तियों पर स्रोत या बिंदु-से-

बिंदु संग्रहण का प्रावधान नहीं कर लेती और समय-

समय पर जिला/ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर

इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर देती।(cid:3)

(cid:3)

ख) पृथक किए गए कचरे को संबंधित जनरेटर द्वारा ऐसे

ंचाया जाएगा और उसके

सामुदायिक कू ड़ेदानों में पहु

बाद जिला/ग्राम पंचायत द्वारा एकत्र किया जाएगा।

जिला/ग्राम पंचायत या उसके एजेंटों को पृथक्करण

का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और इन

सामुदायिक कू ड़ेदानों से सार्वजनिक बाधाओं औरTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 31 31

स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचना होगा। प्रत्येक सामुदायिक कू ड़ादान बायो-डिग्रेडेबल और गैर-बायो- डिग्रेडेबल कचरे के लिए अलग-अलग होगा। ऐसे सभी स्थानों का विवरण जिसमें ऐसे स्थानों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था और कार्यक्रम शामिल ह ैं, कार्यालय और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।   ग ) जिला/ग्राम पंचायत के अधिकारी/प्राधिकारी यह स ुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय सामुदायिक क ू ड़ेदान ओवरफ्लो न हों और न ही खुले वातावरण म ें खुले रहें तथा कू ड़ा बीनने वालों, आवारा पशुओं या पक्षियों आदि द्वारा कू ड़े को फै लने से रोकें ।
 7.9 शुष्क कचरा छं टाई कें द्र / सामग्री पुनप्र्राप्ति सुविधाएं: प ुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय कचरे की छं टाई को विनियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए, जिला/ग्राम पंचायत यथासंभव और आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक सूखा कचरा छ ं टाई कें द्र उपलब्ध कराएगी। ये सूखा कचरा छं टाई क ें द्र जिला/ग्राम पंचायत की भूमि पर या सरकार या अन्य निकायों की भूमि पर होंगे, जो विशेष रूप स े इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई हो, या उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर शेड या कियोस्क क े रूप में उपलब्ध कराए गए हों और इनका संचालन कचरा बीनने वालों की पंजीकृ त सहकारी समितियों/लाइसेंस प्राप्त पुनर्चक्रणकर्ताओं या जिला/ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृ त/नियुक्त किसी 
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 32 32 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

अन्य एजेंट द्वारा किया जाएगा। छं टाई के बाद

बचने वाला गैर-पुनर्चक्रणीय कचरे को समय-समय

पर ऐसे छं टाई कें द्रों से प्रसंस्करण या भूमि-भरण

के लिए कचरा निपटान स्थलों पर ले जाया

जाएगा। ऐसे कें द्र को इस तरह से घेरा/छिपाया

जाएगा कि कचरा राहगीरों को दिखाई न दे।

7.10 संग्रहण की समय सारणी और मार्ग: ग्राम पंचायत

में विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के संग्रहण के

लिए दैनिक और साप्ताहिक समय सारणी और

मार्ग संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पहले से

तय और अधिसूचित किए जाएंगे। सभी कार्यालयों

और वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। (cid:3)

7.11 इसी प्रकार, जिला/ग्राम पंचायत या उसके

लाइसेंसधारियों द्वारा निर्माण और विध्वंस

अपशिष्ट, तथा उद्यान और बागवानी अपशिष्टों के

संग्रहण की व्यवस्था पंचायत सचिव/स्वास्थ्य

अधिकारी/किसी अन्य प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा

जनता के साथ-साथ अपशिष्ट के थोक उत्पादकों

को भी उपलब्ध कराई जाएगी।(cid:3)

7.12 आकस्मिक जांच: जिला/ग्राम पंचायत के किसी भी

प्राधिकृ त अधिकारी/एजेंट को किसी भी उचित

समय पर, ऐसी सहायता के साथ, जिसे वह

आवश्यक समझे, किसी भी स्थान पर प्रवेश करने

का अधिकार होगा, जिसका उद्देश्य होगा(cid:3)

(i) जिला/ग्राम पंचायत द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य

को निष्पादित करना या(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 3333 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (ii) यह निर्धारित करना कि क्या ऐसे किसी भी कार्य को

निष्पादित किया जाना है, और यदि हां, तो किस

तरीके से, या क्या इन उप-नियमों के किसी भी

प्रावधान का अनुपालन किया गया है।(cid:3)

(cid:3)

7.13 बाधा पता लगाने वाला (न्यूसैंस डिटेक्टर) : पंचायत

सचिव/स्वास्थ्य अधिकारी/कोई अन्य अधिकृ त

अधिकारी उपद्रव डिटेक्टरों को उपयुक्त वदी और

वाहन उपलब्ध कराकर न्यूसैंस डिटेक्टरों की

प्रणाली को मजबूत करेगा।(cid:3)

(cid:3)

7.14 प्रचार: नागरिक सूचना सेवाएं: जिला/ग्राम पंचायत

उपनियमों के प्रावधानों को संके तों, विज्ञापनों,

होर्डिंग्स, बैनर, पत्रकों, रेडियो और टेलीविजन पर

घोषणाओं, समाचार पत्रों और किसी अन्य उपयुक्त

माध्यम से प्रचारित करेगी, ताकि सभी नागरिकों

को सेवाओं, पुनर्चक्रण, कू ड़ा-कचरा विरोधी और

उपद्रव विरोधी दंड और जुर्माने के संबंध में

नागरिकों और जिला/ग्राम पंचायत के वैधानिक

कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सके ।(cid:3)

(cid:3)

7.15 नामित अधिकारी और आवधिक रिपोर्ट: पंचायत

सचिव/स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित कोई अन्य

प्राधिकृ त अधिकारी अपने नियंत्रण वाले

अधिकारियों को नामित करेंगे, जो इन उपनियमों के

तहत निर्दिष्ट जिला/ग्राम पंचायत की अनिवार्य

जिम्मेदारियों को योजनाओं और कार्यान्वयन के

लिए समय-सारिणी के अनुसार लागू करने के लिएTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 3434 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) जिम्मेदार होंगे। विशिष्ट योजनाएं और समय-

सारिणी और उसके सापेक्ष उपलब्धियां, साथ ही

कमी के कारण, यदि कोई हों, तो

अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा जिला/ग्राम पंचायत

वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से साझा

किए जाएंगे।(cid:3)

(cid:3)

ंच: अधिक पारदर्शिता

7.16 पारदर्शिता और सार्वजनिक पहु

ंच सुनिश्चित करने के लिए,

और सार्वजनिक पहु

जिला/ग्राम पंचायत अपनी वेबसाइट के माध्यम से

प्रचारित की जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी

प्रदान करेगी।(cid:3)

(cid:3)

7.17 सरकारी निकायों के साथ समन्वय: सभी जिला/ग्राम

पंचायत इन उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित

करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों और

प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेंगे।(cid:3)

(cid:3)

7.18 जिला/ग्राम पंचायत सभी सार्वजनिक सड़कों, स्थानों,

कॉलोनियों, मलिन बस्तियों, स्थानीय निकाय, बाजारों

और पर्यटन स्थलों, स्थानीय निकाय के पार्कों,

श्मशान घाटों आदि पर प्रतिदिन या निर्धारित

अंतराल पर तथा पूरे वर्ष सफाई की व्यवस्था

सुनिश्चित करेगी तथा जिला/ग्राम पंचायत इन

स्थानों से घर-घर जाकर या निकटतम कचरा

पेटी/कं टेनर/सुविधा से कचरा एकत्रित करने तथा

उसे बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थान तक ले

जाने के लिए प्रतिबद्ध होगी।(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 3535 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (cid:3) 7.19 जिला/ग्राम पंचायत स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन कार्यों के लिए अपने स्वयं

के /आउटसोर्स/अनुबंधित सफाई कर्मचारियों एवं

वाहनों का उपयोग पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक

सफाई कार्य के लिए करेगी, ताकि स्थानीय निकाय

अपने क्षेत्र को जनहित में साफ-सुथरा रख सके ।(cid:3)

(cid:3)

7.20 शहर की संपूर्ण दैनिक सफाई व्यवस्था के प्रबंधन के

लिए जिला/ग्राम पंचायत प्रत्येक वार्ड में वार्ड

कार्यालय (शिकायत कें द्र), आवश्यकतानुसार

उपयुक्त स्थानों पर कचरा पात्र/कं टेनर, सार्वजनिक

शौचालय/मूत्रालय, कचरे को अंतिम निपटान के

लिए लैंडफिल तक ले जाने के लिए स्थानांतरण

स्टेशन, प्रसंस्करण इकाई आदि की स्थापना करेगी।(cid:3)

(cid:3)

7.21 उपयोगकर्ता शुल्क: जिला/ग्राम पंचायत मुख्य

कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा समय-

समय पर निर्धारित नीचे दी गई तालिका के

अनुसार प्रदान की गई अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के

लिए घरों/परिसरों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूल

करेगी। इस प्रयोजन के लिए, जिला/ग्राम पंचायत,

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन

में प्रत्येक आवासीय परिसर, उद्योग, संस्थानों,

वाणिज्यिक उद्यम/प्रतिष्ठानों से उपयोगकर्ता शुल्क

एकत्र करने के लिए पंचायत के सभी वार्डों में

अपने कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों की नियुक्ति

करेगी।(cid:3)36 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

 7.22 प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक घर/परिसर/आंगन से कचरा एकत्र करने के लिए अनिवार्य रूप से समय निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक होगा, किन्तु इसे जिला/ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम रूप दिया जा सके गा। जिला/ग्राम पंचायत द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाने का प्रावधान भी अंतिम रूप दिया जा सके गा। कचरा संग्रहण वाहन पर घ ंटी/हार्न/घोषणा (जिसकी ध्वनि अनुमेय ध्वनि सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए) की व्यवस्था जानी चाहिए/कर्मचारी द्वारा बजाई जानी चाहिए, ताकि निवासियों को कचरा संग्रहण के बारे में जानकारी हो सके ।  7.23 आवासीय घरों से कचरा संग्रहण का समय प्रातःकाल होगा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों/उद्योगों से कचरा संग्रहण का समय सायंकाल होगा अथवा जैसा कि जिला/ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों/उद्योगों से कचरा संग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जाएगी। 7.24 आवास/उद्योग/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण हेतु दरें/उपयोगकर्ता प्रभार/फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

(cid:3)

(cid:3)37 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (cid:3) 37 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY (cid:3)

 क्रम संख्या उपयोगकर्ता श्र ेणी उपयोगकर्ता शुल्क (मासिक)  टिप्पणियां   
जनगणना नगर पर लागू  अन्य गांवों पर लागू 
1.  परिवार (कच्चे मकानों को छोड़कर) और कार्यालय रु.1.00/- प्रतिदिन मासिक देय राशि ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की जाएगी और ग्राम पंचायत क े पास जमा की जाएगी 
2.  चाय की दुकानें/ कियोस्क/ पान की दुकानें रु.1.00/- प्रतिदिन ग्राम पंचायत द्वारा मासिक द ेय वसूला जाएगा और ग्राम पंचायत क े पास जमा किया जाएगा 
3क.  20 लोगों तक बैठने की क्षमता वाले र ेस्तरां और भोजनालय रु. 5/- प्रतिदिन ग्राम पंचायत द्वारा मासिक द ेय राशि वसूल की जाएगी और ग्राम पंचायत क े पास जमा की जाएगी 
NaN
3ख.  20 से अधिक और 100 तक बैठने की क्षमता वाले र ेस्तरां और भोजनालय रु. 10/- प्रतिदिन ग्राम पंचायत द्वारा मासिक द ेय राशि एकत्र की जाएगी और जिला पंचायत के पास जमा की जाएगी   NaN
 3ग  100 से अधिक बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां और भोजनालय रु. 15/- प्रतिदिन ग्राम पंचायत द्वारा मासिक द ेय वसूला जाएगा और जिला पंचायत क े पास जमा किया जाएगा   NaN
4.  विवाह भवन/पाटी भ ूखंड रु.500 रु.250 प्रति विवाह द ेय, ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जाएगा तथा ग्राम पंचायत के पास जमा किया जाएगा  NaN
5.  सामुदायिक भवन रु. 100 रु. 50 प्रति विवाह द ेय राशि ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित की जाएगी तथा ग्राम पंचायत क े पास जमा की जाएगी  NaN
5क.  विक्रे ता (वेंडर)/हॉकर प्रति विक्रे ता/हॉकर प्रतिदिन 1.00/- रुपये पास जमा किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति विक्रे ता मासिक आधार पर वसूला जाएगा तथा ग्राम पंचायत के  NaN
6.  मटन और चिकन की दुकानें 5/- रुपये प्रतिदिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रति विक्रे ता मासिक श ुल्क वसूला जाएगा और ग्राम पंचायत क े पास जमा किया जाएगा  NaN
 7.  दुकानें/गोदाम रु. 125 रु. 60 ग्राम पंचायत द्वारा मासिक रूप से वसूला जाएगा और जिला पंचायत म ें जमा किया जाएगा  
8.  निजी स्कू ल और शैक्षणिक संस्थान रु.400 रु.200 ग्राम पंचायत द्वारा मासिक रूप से वसूला जाएगा और जिला पंचायत म ें जमा किया जाएगा 
9.  होटल/गेस्ट हाउस/क्लीनिक/निजी अस्पताल रु. 1000 रु. 500 ग्राम पंचायत द्वारा मासिक रूप से वसूला जाएगा और जिला पंचायत म ें जमा किया जाएगा 
10.  उद्योग रु. 1000 रु. 500 ग्राम पंचायत द्वारा मासिक रूप से वसूला जाएगा और जिला पंचायत म ें जमा किया जाएगा 
 घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था लागू होने क े एक महीने बाद उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा। उपरोक्त दरों को समय-समय पर पंचायत सचिव द्वारा संशोधित किया जाएगा।  
 7.25 उपरोक्त अनुसार डोर टू डोर या बिंदुवार कचरा संग्रहण क े लिए उपयोगकर्ता शुल्क के वल पंचायत सचिव द्वारा तय किए गए अधिकृ त संस्थान/व्यक्ति/एजेंसी द्वारा ही वसूला जाएगा। उपरोक्त दरों का उचित रूप से विज्ञापन किया जाएगा और दरों को कचरा प्रबंधन वाहनों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।  7.26 कचरे को हाथ से नहीं संभाला जाएगा। लेकिन, कु छ असामान्य परिस्थितियों के कारण, यदि अपशिष्ट सामग्री को म ैन्युअल रूप से संभालना और उठाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुरक्षा गियर की पूरी सावधानी और सावधानियों के साथ मैनुअल श्रम का उपयोग किया जाएगा। 
8  क ु छ विशिष्ट श्रेणियों/स्थितियों के मामले में जिला/ग्राम पंचायत और/या अपशिष्ट उत्पादकों की अनिवार्य जिम्मेदारियां: कु छ स्थितियों की विशेष प्रकृ ति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित जिम्मेदारियां विशेष रूप से अनिवार्य की गई हैं: 8 .1 मलिन बस्तियां 8.1.1 जहां लागू हो, ग्राम पंचायत अलग-अलग ठोस कचरे को इकट्ठा करने के लिए मलिन बस्तियों के बाहर एक बिंदु पर निश्चित समय पर डोर-टू -डोर संग्रह प्रणाली का विस्तार करेगी।  8 .1.2 समय-समय पर मलिन बस्तियों के अंदर सफाई के लिए ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों, नागरिक संगठनों, सरकारी निकायों/कॉर्पोरेट आदि की मदद से सफाई अभियान चलाया जाएगा। क ु छ विशिष्ट श्र ेणियों/स्थितियों के मामले म ें जिला/ग्राम पंचायत और/या अपशिष्ट उत्पादकों की अनिवार्य जिम्मेदारियां:
  8.2 मुर्गी, मछली और वध (स्लॉटर) अपशिष्ट (निर्दिष्ट ब ूचड़खानों और बाजारों के अलावा सभी क्षेत्रों से) 8.2.1 निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों के अलावा किसी भी परिसर का प्रत्येक मालिक/कब्जाधारी, जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के परिणामस्वरूप मुर्गी, मछली और वध अपशिष्ट उत्पन्न करता है, उसे बंद, स्वच्छ स्थिति में अलग से संग्रहीत करना होगा और इसे इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए जिला/ग्राम पंचायत संग्रह वाहन में दैनिक ंचाना होगा। किसी भी आधार पर निर्दिष्ट समय पर पहु सामुदायिक कू ड़ेदान में ऐसे कचरे को जमा करना प्रतिबंधित ह ै और जुर्माना अनुसूची में दर्शाए अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। 8.2.2 पंचायत सचिव/स्वास्थ्य अधिकारी/ग्राम पंचायत का कोई अन्य प्राधिकृ त अधिकारी बाजार परिसर में अधिकतम स्वच्छता और सफाई की स्थिति प्रदान करने के लिए बाजारों म ें नागरिक सुविधाओं की मरम्मत/पुननिर्र्माण के लिए जिम्मेदार होगा। 8.3 विक्रे ता/हॉकर: सभी विक्रे ता/हॉकर अपने बायोडिग्रेडेबल और अन्य कचरे को वेंडिंग साइट (व्यापार के स्थल) पर क ं टेनर/डिब्बों में बिना मिलाए रखेंगे ताकि उस वेंडिंग गतिविधि से उत्पन्न कचरे को अलग-अलग संग्रहित किया जा सके । यह जनरेटर/विक्रे ता की जिम्मेदारी होगी कि वह इस कचरे को अलग-अलग करके जिला/ग्राम पंचायत के संग्रह वाहन या निर्देशानुसार निकटतम नामित सामुदायिक ंचाए। ऐसा न करने पर जुर्माने की अनुसूची के डिब्बे में पहु  
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 38 38 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 40 40 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 41 41 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 43 43 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक विक्रे ता/हॉकर अपने

'स्वच्छ आंगन' को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) 8.4 (cid:3) घर/गलियां/सर्विस लेन: (cid:3)

8.4.1 घर-गलियों के भीतर परिसर के

मालिक/कब्जाधारक की यह जिम्मेदारी होगी

कि वह यह सुनिश्चित करे कि घर की

नाली में कोई कचरा न फें का जाए और

किसी भी ठोस कचरे को अलग करके कचरा

ंचाए, जो जिला/ग्राम

संग्रह वाहन तक पहु

पंचायत द्वारा ऐसे स्थानों पर और ऐसे

समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि

अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया

जा सकता है।(cid:3)

8.4.2 जहां ऐसे परिसर के मालिक/कब्जाधारक घर

की नाली की सफाई के लिए जिला/ग्राम

पंचायत की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते

हैं, उन्हें जिला/ग्राम पंचायत के संबंधित

कार्यालय में आवेदन करना होगा और

समय-समय पर जिला/ग्राम पंचायत द्वारा

अधिसूचित उपयुक्त निर्धारित शुल्क का

भुगतान करना होगा। सफाई के प्रयोजनों के

ंच प्रदान करना

लिए घर की नाली तक पहु

मालिकों/कब्जाधारकों की जिम्मेदारी होगी।(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 44 44

  8.5  स्वामित्व वाले/पालतू पशुओं द्वारा फै लाया गया क ू ड़ा:  किसी भी पालतू पशु के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्वामित्व वाले/पालतू पशु द्वारा फै लाए गए किसी भी प्रकार के मल/कू ड़े/मल को तुरंत साफ करे और अपने स्वयं क े सीवेज या अन्य स्वच्छता प्रणाली में ऐसे कचरे के उचित निपटान के लिए पर्याप्त कदम उठाए।  8.6.  सार्वजनिक सभाएं और कार्यक्रम: 8.6.1 किसी भी कारण से सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित सार्वजनिक सभाओं और कार्यक्रमों क े लिए (जुलूस, प्रदर्शनी, सर्क स, मेले, सार्वजनिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृ तिक कार्यक्रम, विरोध और प्रदर्शन आदि सहित) जहां पुलिस और/या जिला/ग्राम पंचायत की अनुमति आवश्यक ह ै, कार्यक्रम या सभा के आयोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस क्षेत्र की सफाई क े साथ-साथ कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी सटे हुए क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करे। 8.6.2 वापसी योग्य सफाई जमा: कार्यक्रम के आयोजक को कार्यक्रम की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में आवश्यक जमा राशि का भुगतान करना होगा, जो कार्यक्रम के प ूरा होने पर यह सूचित करने पर वापस कर दी जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थान को फिर से साफ कर दिया गया है, और कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी  
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 4545 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

भी कचरे को पंचायत सचिव/स्वास्थ्य

अधिकारी/संबंधित किसी अन्य अधिकृ त

अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार एकत्र कर

निर्दिष्ट स्थलों पर ले जाया गया है। यह

जमा राशि के वल सार्वजनिक स्थान की

सफाई के लिए होगी और इसमें संपत्ति को

हुए किसी भी नुकसान को शामिल नहीं

किया जाएगा। यह खंड विभिन्न अन्य

कार्यक्रमों पर भी लागू होगा जो पंचायत

पार्कों के बाहर यानी सड़कों/गलियों आदि पर

आयोजित किए जा रहे हैं।

यदि कार्यक्रम के आयोजक उस कार्यक्रम के

परिणामस्वरूप उत्पन्न कचरे की सफाई,

संग्रह और परिवहन के लिए जिला/ग्राम

पंचायत की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते

हैं, तो उन्हें जिला/ग्राम पंचायत के संबंधित

कार्यालय में अग्रिम आवेदन करना होगा

और जिला/ग्राम पंचायत द्वारा इस उद्देश्य

के लिए तय किए गए आवश्यक शुल्क का

अग्रिम भुगतान करना होगा। ऐसी सफाई

जमा राशि और शुल्क पंचायत द्वारा समय-

समय पर तय किए जाएंगे। यदि कोई पाटी

बिना सुरक्षा जमा राशि दिए कोई आयोजन

करती है, तो उससे सफाई जमा राशि जुर्माने

के रूप में वसूल की जाएगी।(cid:3)

8.7 निजी संपत्ति पर कू ड़ादान:(cid:3)

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NaN
निजी संपत्ति के प्रत्येक मालिक या अधिभोगी को निजी परिसर में अधिकृ त कू ड़ादान रखना होगा, बशर्ते कि क ू ड़ादान न तो सार्वजनिक सड़क/सड़कों और फ ु टपाथों से दिखाई दे और न ही पशुओं के लिए स ुलभ हो। 8.8 अन्य सार्वजनिक स्थान सरकारी/अर्ध-सरकारी, वैधानिक निकाय अपने स्वामित्व वाले/कब्जे वाले सार्वजनिक परिसरों में इन उप-नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। NaN
9  इन उपनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड 9.1 जो कोई भी इन उपनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इनमें से किसी भी उपनियम के तहत तय की गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, उसे इन उपनियमों में संलग्न अनुसूची-I में उल्लिखित जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ऐसा न करने पर, उक्त चूककर्ता को सड़क की सफाई या भित्तिचित्रों की सफाई आदि जैसे कम से कम एक घ ंटे के लिए सामुदायिक सेवा करनी होगी, जैसा कि बाधा डिटेक्टर या कार्यान्वयन प्राधिकरण या ऐसा करने के लिए अधिकृ त किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशित / आदेश दिया गया हो। जुर्माना संपत्ति कर के समान तरीके से और उसी सीमा तक वसूला जा सकता है। घोषित जनगणना शहरों के अलावा गांवों / ग्राम पंचायतों के लिए जुर्माना इन उपनियमों में संलग्न अनुसूची - I में उल्लिखित जुर्माने का 50% होगा। इन उपनियमों के उल्लंघन के लिए दंड NaN
 9.2 यदि निजी स्थान पर कचरा डालने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अज्ञात है, तो मालिक/कब्जाधारी को अपराध का दोषी माना जाएगा और जुर्माना अदा करना होगा। 9.3 यदि जिला/ग्राम पंचायत की ओर से कचरे को हटाना या संसाधित करना आवश्यक हो जाता है, जिसे हटाने या संसाधित करने की जिम्मेदारी किसी अन्य एजेंसी की थी, तो जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था जिला/ग्राम पंचायत को निर्धारित शुल्क का 5 गुना या 5000/- रुपये प्रति घटना जो भी अधिक हो, की दर से खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।  9.4 इन उप-नियमों में कु छ भी जिला/ग्राम पंचायत को उप- नियमों के तहत निर्धारित जुर्माने के अलावा, किसी व्यक्ति क े असहयोग के कारण कचरे को हटाने या निपटान पर किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च के लिए प्रशासनिक श ुल्क वसूलने से नहीं रोकता है।   9.5 इन उप-नियमों के तहत बकाया राशि संपत्ति कर के समान तरीके से और उसी सीमा तक वसूल की जाएगी। बशर्ते कि ऐसी कोई वसूली कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि चूककर्ता को बकाया राशि का भ ुगतान करने के लिए एक माह का समय न दे दिया गया हो।  NaN
 10  विविध प्रावधान:  10.1 जैव चिकित्सा अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जाएगा और ऐसे अपशिष्ट का संग्रह इस उद्देश्य के लिए अलग से निर्दिष्ट नियमों/उपनियमों के अनुसार किया जाएगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए नियमों/उपनियमों के अनुसार सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) सेवाओं का लाभ उठाया जाएगा। ऐसे विविध प्रावधान   NaN
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 47 47 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 48 48 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

खतरनाक अपशिष्ट का निपटान सामान्य जैव चिकित्सा

अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) संयंत्र में निर्धारित शुल्क पर सुनिश्चित करना होगा।(cid:3)

(cid:3)

10.1.क. किसी सार्वजनिक/निजी स्थान पर/या उस पर फे स

मास्क फें कना: कोई भी व्यक्ति किसी भी

अधिभोगी/खाली/खुले/खाली सार्वजनिक या निजी स्थान पर फे स मास्क नहीं फें के गा या नहीं फें के गा।(cid:3)

(cid:3)

10.2 आवारा पशुओं को कचरा डंपों के आसपास या शहर के

अन्य स्थानों पर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी

जाएगी और उन्हें अधिकृ त क्षेत्र/स्थान पर ही रोकने की व्यवस्था करनी होगी।(cid:3)

(cid:3)

10.3 कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान या व्यावसायिक

प्रतिष्ठान से अपशिष्ट जल, कीचड़युक्त पानी, मल, गोबर, मल आदि को इकट्ठा या फें क नहीं सकता है, जिससे उसकी

बदबू से वातावरण और जमीन प्रदूषित हो और सार्वजनिक

ंचे या यातायात में बाधा उत्पन्न

स्वास्थ्य को नुकसान पहु हो, ऐसा न करने पर ऐसे अपशिष्ट फै लाने के लिए

प्रशासनिक शुल्क या जुर्माना मौके पर ही लगाया जाएगा और उनके खिलाफ अदालत में मामला लाया जा सकता है।(cid:3)

(cid:3)

10.4 यदि कोई व्यक्ति मृत पशु/मवेशी या उसके अंगों को

फें ककर सार्वजनिक पार्कों आदि में प्रदूषण या गंदगी फै लाता पाया जाता है, तो यह दंडनीय अपराध होगा और जुर्माना तथा प्रशासनिक शुल्क भी लगाया जाएगा। (cid:3)

(cid:3)

10.5 जिला/ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी

अपशिष्ट संचालकों (ले जाने वालों) को उनके व्यवसाय के

दुष्प्रभावों से बचाए तथा उन्हें वार्षिक चिकित्सा जांच और निगरानी दी जाए, उचित स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए तथा यदि

यह महसूस किया जाए कि बीमारी व्यवसाय से संबंधित है

तो उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाए। ग्राम पंचायत

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएगी तथा निगरानी करेगी कि श्रमिक उसका उपयोग कर रहे हैं। (cid:3)

(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

10.6 जिला/ग्राम पंचायत प्रभावी रूप से सुधारात्मक उपाय करने तथा भविष्य के लिए उचित योजना बनाने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करेगी। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) शुरू की जाएगी तथा एमआईएस को इस प्रणाली में एकीकृ त किया जा सकता है। प्रत्येक पर्यवेक्षी (निरीक्षण संबंधी) कर्मचारी के पास रूट मैप तथा ड्यूटी चार्ट होने चाहिए, जो यह जांच करें कि साइट पर कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है तथा वाहन और जनशक्ति अपना इष्टतम आउटपुट दे रहे हैं। 
11  जिला/ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी —  जिला/ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी 
 11.1 ठोस अपशिष्ट का परिवहन:- ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को विधिवत बंद किया जाना चाहिए ताकि अपशिष्ट जनता को दिखाई न दे और परिवहन के दौरान अपशिष्ट सड़क पर कहीं और बिखरा न हो, ठोस अपशिष्ट के परिवहन क े दौरान निम्नलिखित मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। 1 1.2 ठोस अपशिष्ट को स्थापित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं से शिड्यूल के अनुसार एकत्र और साफ किया जाएगा। अपशिष्ट क े साथ-साथ निपटान स्थल के आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखा जाना चाहिए। 1 1.3 परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा कि अपशिष्ट को तब तक जमीन को छू ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अपने अंतिम प्रसंस्करण/निपटान स्थल पर ंच जाए, और इस प्रकार अपशिष्ट की बार-बार हैंडलिंग न पहु की अनुमति नहीं होगी। 
 12  ठ ोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण - ग्राम पंचायत में एकत्रित ठोस अपशिष्ट को उपयोगी सामग्री के रूप में प्रसंस्कृ त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पीसीसी द्वारा अनुमोदित विभिन्न ठोस अपशिष्ट निपटान इकाइयों तथा ऐसे ठोस अपशिष्ट की विभिन्न तकनीकों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि लैंडफिल पर अपशिष्ट निपटान की निर्भरता ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण 
को कम किया जा सके । अपेक्षित परिणामों के लिए निम्नलिखित मानक लागू किए जाने चाहिए;
  12.1 जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए वर्मी-कम्पोस्टिंग, कम्पोस्टिंग, मैके नाइज्ड कम्पोस्टिंग, बायो- मीथेनेशन आदि विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करके अन्य प्राकृ तिक तरीकों/संसाधनों का उपयोग करके अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। 1 2.2 पुनर्चक्रणीय/नवीकरणीय संसाधनों के साथ मिश्रण के रूप में मिश्रित अपशिष्ट पदार्थ के लिए पुनर्चक्रण की विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। कु छ मामलों में अपशिष्ट संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी वाले ऐसे संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृ त किया जाना चाहिए। 
13  अभियोजन और जुर्माना: - इन उपनियमों के प्रावधान के तहत, उक्त उपनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए, इन उपनियमों या लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022 में निर्धारित अनुसार अभियोजन और दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा सकते हैं। अभियोजन और जुर्माना
14  निर्वाचित सदस्यों और पंचायत सचिव की जिम्मेदारी  14.1 इस उपनियम के प्रावधानों को लागू करने की प्रशासनिक शक्तियां पंचायत सचिव या पंचायत सचिव द्वारा अधिकृ त किसी अधिकारी में निहित होंगी। पंचायत सचिव/प्राधिकृ त अधिकारी जिला पंचायत के पास एकत्रित और जमा किए गए उपयोगकर्ता शुल्क/जुर्माने के संबंध में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित करेगा और वह इस उपनियम द्वारा या इसके तहत लगाए गए कार्यों के उचित निर्वहन के लिए सीधे उनके प्रति उत्तरदायी होगा। निर्वाचित सदस्यों और पंचायत सचिव की जिम्मेदारी 
 14.2  पंचायत सचिव/प्राधिकृ त अधिकारी- क) ग्राम पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में किए गए कार्यों एवं उठाए गए कदमों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो इस उपनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त या सौंपे जाएं। ग) सरपंच, पंचायत सचिव, स्वास्थ्य अधिकारी आपातकालीन परिस्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित किसी कार्य के निष्पादन या किसी कार्य के निष्पादन का निर्देश दे सकते हैं, जिसके संबंध में पंचायत की मंजूरी आवश्यक है तथा उनकी राय में जिसका तत्काल निष्पादन या निष्पादन जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है तथा यह भी निर्देश दे सकते हैं कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए किए गए व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत के कोष से किया जाए। 14.3 पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन उपविधि के प्रावधानों का उनके संबंधित क्षेत्रों में अक्षरशः पालन किया जाए। 
15  अपील। जुर्माने की कु ल राशि 10,000/- रुपये प्रति घटना स े अधिक न हो तो जुर्माने के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत के प्राधिकृ त अधिकारी के किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास होगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।  अपील
16  स्वच्छता के लिए सामान्य प्रावधान  1) कोई भी व्यक्ति और पालतू पशु नहलाना, थूकना, पेशाब, शौच, पशु या पक्षियों को खिलाना/वध करना, वाहन, बर्तन या किसी अन्य वस्तु की मरम्मत/धुलाई करना या इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का भंडारण जैसा काम नहीं करेगा। 2) खुले में शौच को रोकने के लिए बिल्डरों द्वारा निर्माण स्थलों, प्रशिक्षण कें द्रों, सभी प्रकार क े संस्थानों में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण की अनुमति देते समय इस तरह के पूर्व प्रावधान करना एक शर्त होनी चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए। इस उपनियम में अधिसूचना के बाद सभी आवासीय/व्यावसायिक भवनों में 03 (तीन) महीने के भीतर शौचालय होना चाहिए अन्यथा उन्हें खुले में शौच को बढ़ावा देने वाली एजेंसी/व्यक्ति माना जाएगा और तदनुसार दंड लगाया जाएगा। स्वच्छता के लिए सामान्य प्रावधान  
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(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 53 53

17  ंच परिसर तक पहु 1) परिसर का अधिभोगी जिला/ग्राम पंचायत को कचरा ंच एकत्र करने और हटाने के उद्देश्य से परिसर तक पहु प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जिला/ग्राम पंचायत को अपनी सेवाएं प्रदान करने में कोई बाधा, हताशा या रुकावट न आए। 2) जहां जिला/ग्राम पंचायत की राय में, किसी परिसर से कचरा एकत्र करने या हटाने से परिसर या जिला/ग्राम ंचने या कचरा पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहु ंचने की संग्रहकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहु संभावना है, वहां परिसर के संबंध में कचरा संग्रह सेवा प्रदान करने की शर्त के रूप में, अधिभोगी को ऐसी किसी क्षति या चोट या इनमें से किसी से उत्पन्न होने वाले किसी दावे के संबंध में लिखित रूप में क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता हो सकती है। ंच परिसर तक पहु 
18  नोटिस और जुर्माना 1) ग्राम पंचायत किसी भी परिसर के अधिभोगी को नोटिस द े सके गी, जिसमें ऐसे अधिभोगी को नोटिस में निर्दिष्ट तरीके से और समय के भीतर ऐसे परिसर में किसी भी कचरे को साफ करने की आवश्यकता होगी। 2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे नोटिस दिया गया है, नोटिस द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अपराध का दोषी होगा और समय-समय पर उप-नियमों द्वारा निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी होगा। 3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे द्वारा नोटिस दिया गया है, ऐसे नोटिस द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो ग्राम पंचायत परिसर में प्रवेश कर सकती ह ै और कचरे को साफ कर सकती है, और ऐसा करने में हुए व्यय को अधिभोगी से वसूल कर सकती है। 4) क. जहां किसी अवसर पर, ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को पाता है कि उसने उस अवसर पर उप-नियमों की धाराओं के अधीन कोई अपराध किया है, जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, वह उस व्यक्ति को एक नोटिस तामील कर सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित जुर्माना अदा करके उस अपराध के लिए दोषसिद्धि के किसी दायित्व का निर्वहन करने का अवसर दिया जाएगा।  नोटिस और जुर्माना  
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 54 54 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) (cid:3)

ख. इस धारा के अधीन एक नोटिस में अपराध का

गठन करने वाली कथित परिस्थितियों का ऐसा विवरण

दिया जाएगा जो अपराध की उचित जानकारी देने के

लिए आवश्यक है और इसमें निर्दिष्ट किया जाएगा-(cid:3)

क) अवधि; (cid:3)

ख) निर्धारित जुर्माने की राशि; और (cid:3)

ग) किसे और किस पते पर निर्धारित जुर्माना अदा किया जा

सकता है। (cid:3)

(cid:3)

ग. समय-समय पर ग्राम पंचायत को देय निश्चित जुर्माना।(cid:3)

5) कोई भी व्यक्ति जो इन उपनियमों के किसी

प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन

करने में असफल रहता है, वह अपराध का दोषी होगा

और दोषसिद्धि पर जुर्माना या कारावास, या दोनों, ऐसे

जुर्माना और कारावास या ऐसे अन्य दंड के लिए

उत्तरदायी होगा, जैसा कि सक्षम न्यायालय द्वारा

निर्धारित किया जाएगा।

6) कोई भी व्यक्ति जो अपशिष्ट को डंप करता है, जमा

करता है, बहाता है, फै लाता है या छोड़ता है, या ऐसे

अपशिष्ट को डंप करने, बहाने, फै लाने या छोड़ने का

कारण बनता है या ऐसा करने की अनुमति देता है, चाहे

अपशिष्ट कं टेनर या पात्र में हो या नहीं, सार्वजनिक हो

या निजी स्वामित्व वाले किसी भी स्थान पर, जिसमें

खाली भूमि, नदियां, जलमार्ग, जलग्रहण क्षेत्र, सीवर और

तूफानी जल नालियां शामिल हैं, लेकिन के वल कं टेनर में

या ऐसे स्थान पर जो विशेष रूप से इंगित किया गया

हो, प्रदान किया गया हो या ऐसे प्रयोजन के लिए अलग

रखा गया हो, वो एक अपराध है और अनुसूची में

निर्धारित अनुसार मौके पर जुर्माना लगाया जा सकता

है; आदेश ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा जारी

किया जा सकता है और आदेश का उल्लंघन करने वाले

पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(cid:3)

(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 5555 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

19  ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए प्रावधान  1) जिला/ग्राम पंचायत, ठोस अपशिष्ट के प ुनर्चक्रण, उपचार, प्रसंस्करण और निपटान या ऐसे ठोस अपशिष्ट को खाद या किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित करने के प्रयोजन क े लिए पंचायत क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी प्रतिष्ठान का निर्माण, अधिग्रहण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन कर सके गी और उसे वाणिज्यिक आधार पर चला सके गी या ऐसी गतिविधि को ठेके पर दे सके गी। 2) जिला/ग्राम पंचायत, ठोस अपशिष्ट के उपचार, खाद तैयार करने और बिक्री या अन्य तरीकों स े उसके निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सके गी। 3 ) अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए स्थलों के भीतर उपयुक्त स्थानों की पहचान करें:-  क ) तौल पुल (वेब्रिज)  ख) कं पोजिंग प्लांट  ग) खाद बनाने का क्षेत्र (कम्पोस्टिंग एरिया) घ) खाद बनाने का भंडारण क्षेत्र  ङ) पैकिं ग क्षेत्र  च) प्लास्टिक के टु कड़ों का भंडारण क्षेत्र  छ) धुलाई और बदलने का क्षेत्र  ज) सुरक्षा के बिन  झ) अस्वीकृ त कचरे के निपटान के लिए सुरक्षित लैंडफिल  ञ) आरडीएफ के लिए साइट  ट) लीचेट उपचार संयंत्र  ठ) वाहनों के लिए पार्किं ग क्षेत्र  ड) वाहन धुलाई क्षेत्र  ढ) कैं टीन क्वार्टर  ण) वाहनों के लिए कार्यशाला  त) स्टोर रूम  थ) प्रयोगशाला  द) कार्यालय स्थान। ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए प्रावधान  
 4) स्थल का चयन करते समय जिला/ग्राम पंचायत वहां के भूजल स्तर, भूमि उपयोग आदि का उचित ध्यान रखेगी। 5) यह आवासीय पर्यटक क्षेत्रों, आद्र्रभूमि आदि से कम से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए। 6) यह जहां तक संभव हो, स्थानीय भूजल स्तर स े 3 मीटर ऊपर होना चाहिए, अन्यथा उस स्थान (साइट) के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। 7) भविष्य में यहां रहने वाले निवासियों द्वारा आपत्तियों को रोकने के लिए 500 मीटर चौड़ा गैर-विकास बफर जोन घोषित किया जाना चाहिए। 8) अनधिकृ त प्रवेश को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थल को बाड़ से घेरना चाहिए। 9) जिला/ग्राम पंचायत मौजूदा सड़कों को स ुधारेगी या नई बनाएगी और उनका रखरखाव करेगी। 10) पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जिला/ग्राम पंचायत हरित पट्टी प्रदान करेगी। 11) अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं म ें प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित स ुविधा शामिल होगी। 12) अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षेत्र को ढका जाना चाहिए तथा इसमें मजबूत आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें लीचेट को एकत्रित करने तथा सतही जल को लीचेट उपचार एवं निपटान स ुविधा तक ले जाने वाली पंक्तिबद्ध नालियों में प्रवाहित करने की सुविधा हो।  
2 0  ठोस अपशिष्ट के अंतिम निपटान का प्रावधान  1) प्रत्येक जिला/ग्राम पंचायत कचरे के अंतिम निपटान के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्र के भीतर या बाहर उपयुक्त भूमि की पहचान करेगी और उसे अधिसूचित करेगी। 2) भूमि को अधिसूचित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। 3) जिला/ग्राम पंचायत जहां भी और जब भी संभव हो, विके न्द्रीकृ त प्रसंस्करण संयंत्रों की व्यवस्था करेगी और के न्द्रीकृ त भूमि भरण स्थल का विकल्प चुनेगी। जिला/ग्राम पंचायत कम से कम अगले 20-25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कचरे के प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयुक्त और पर्याप्त भूमि ढ ू ंढेगी। अस्वीकृ त कचरे के लिए भूमि भरण स्थल खाद बनाने वाले स्थल (कम्पोस्टिंग साइट) के समान भूमि का एक ही टु कड़ा होना चाहिए, या अस्वीकृ त कचरे को संभालने, परिवहन करने और भूमि भरण की लागत को कम करने के लिए उसके बहुत निकट होना चाहिए। 4) भूमि भरण स्थल को एसडब्लूएम नियम 2016 (अनुसूची I) में निर्दिष्ट अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। 5) गंध, मक्खियों, कृ न्तकों (मूषक आदि), पक्षियों के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। 6) प्रक्रिया से निकले कचरे को नियमित आधार पर हटाया जाएगा और उसे अच्छी तरह से डिजाइन की गई लैंडफिल साइट पर भेजा जाएगा। 7) बेकार और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को मानक प्रक्रिया के अनुसार लैंडफिल किया जाएगा। 8) कचरे को पतली परतों में फै लाया जाना चाहिए और कचरे का उच्च घनत्व प्राप्त करने के लिए जमा किया जाना चाहिए। 9) कचरे को निर्माण अपशिष्ट या मिट्टी जैसी निष्क्रिय सामग्रियों की मोटी परत से दिन- ठ ोस अपशिष्ट के अंतिम निपटान का प्रावधान  
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प्रतिदिन ढका जा सकता है, ताकि किसी भी

तरह की दुर्गंध और कृ न्तकों और कीड़ों के

प्रजनन से बचा जा सके ।

10) लैंडफिल के पूरा होने के बाद, रिसाव और

कटाव को कम करने के लिए एक अंतिम

आवरण तैयार किया जाएगा।

11) अंतिम आवरण के कटाव को कम करने के

उद्देश्य से, देशी पौधों की वृद्धि को बनाए

रखने के लिए वृक्षारोपण या वनस्पति आवरण

बनाया जा सकता है।

12) लैंडफिल क्षेत्र में वर्षा जल के प्रवाह को रोका

जाना चाहिए।

13) लैंडफिल क्षेत्रों से अपवाह किसी भी कु एं या

जल स्रोत में नहीं जाना चाहिए।

14) आस-पास के जल की गुणवत्ता की नियमित

निगरानी करें।

15) भू-दृश्यांकन के साथ सार्वजनिक उद्यानों को

चरणबद्ध तरीके से लैंडफिल पर इस तरह

विकसित किया जा सकता है कि वर्षा जल का

ठहराव न हो और वर्षा जल साइट से बह

जाए।

16) साइट पर प्राप्त कचरे की तारीख, समय और

मात्रा और प्रत्येक परिवहन वाहन द्वारा की

गई यात्राओं की संख्या का रिकॉर्ड रखा जा

सकता है।

17) लैंडफिल के पूरा होने के बाद कम से कम 30

सेमी मिट्टी या निर्माण अपशिष्ट का एक

न्यूनतम उठा हुआ आवरण प्रदान किया

जाएगा और सतह से वर्षा जल के अपवाह को

सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाए रखा

जाएगा।

18) अंतिम आवरण की अखंडता और प्रभावशीलता

को बनाए रखना, जिसमें निपटान, अवतलन

(उतार), क्षरण या अन्य घटनाओं के प्रभाव को

ठीक करने के लिए आवश्यकतानुसार आवरण

की मरम्मत करना और वर्षा जल के बहाव

और अपवाह को क्षरण या अंतिम आवरण को

ंचाने से रोकना शामिल है;

अन्यथा नुकसान पहु

19) आवश्यकताओं के अनुसार भूजल की निगरानी

करना तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय

करना;

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20) निर्धारित मानकों के अनुसार अनुपालन स ुनिश्चित करने के उद्देश्य से मीथेन के स्तर का आकलन करने के लिए लैंडफिल गैसों की निगरानी करना। 21) बंद लैंडफिल साइटों का नियोजित उपयोग यह स ुनिश्चित करने के बाद शुरू किया जा सकता ह ै कि लैंडफिल गैसें, लीचेट (अपशिष्ट जल) और भूजल विश्लेषण ऐसे उपयोग की अनुमति द ेते हैं। 22) लैंडफिल साइट पर गैस संग्रह प्रणाली सहित लैंडफिल गैस नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी। 23) लैंडफिल साइट और आसपास के क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।
21  लीचेट्स (अपशिष्ट जल) के संग्रहण और उपचार का प्रावधान  1) लीचेट संग्रह और उपचार के प्रबंधन के लिए प्रावधान किए जाएंगे। उपचारित लीचेट एसडब्लूएम नियम, 2016 की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करेंगे।  2) एसडब्लूएम नियम, 2016 के अनुसार जिला/ग्राम पंचायत पर विंडरो कं पोस्टिंग सुविधा और लैंडफिल साइट के साथ लीचेट उपचार संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।  3) लीचेट संयंत्र, प्रसंस्करण संयंत्र और लैंडफिल दोनों से लीचेट का उपचार करने में सक्षम होगा।     4) जिला/ग्राम पंचायत लीचेट उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक की पहचान करेगी। लीचेट्स के संग्रहण और उपचार का प्रावधान 
22  जिला/ग्राम पंचायत स्वच्छता समिति  जिला/ग्राम पंचायत एक स्वच्छता सोसाइटी का गठन करेगी जो अपने भौगोलिक और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के स ुरक्षित और स्वच्छतापूर्ण प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करेगी, प्रस्तुत करेगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। स्वच्छता सोसाइटी धर्मार्थ सोसाइटी अधिनियम क े तहत पंजीकृ त एक सोसाइटी होगी और इस उद्देश्य क े लिए जिला/ग्राम पंचायत द्वारा प्रचारित और नियंत्रित की जाएगी। सोसाइटी के लिए एक अलग उप- नियम तैयार किया जाएगा।  स्वच्छता सोसाइटी के निम्नलिखित कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी: क. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करना, जो ठोस अपशिष्ट के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के विकास में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं और रणनीतियों को एकीकृ त करेगी, जिसके तहत समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के साथ परामर्श किया जाएगा। ख. अपने विभिन्न राजनीतिक उप-विभागों के माध्यम स े और निजी क्षेत्र और जिला/ग्राम पंचायत के सहयोग से एसडब्लूएम योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। ग. अपनी एसडब्लूएम योजना की व्यवहार्यता को बढ़ावा द ेने के लिए विशिष्ट राजस्व-उत्पादक उपाय अपनाना। घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंध में इसकी स्थिरता, व्यवहार्यता, प्रभावशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडब्लूएम योजना की हर पांच (5) साल में या आवश्यकता पड़ने पर समीक्षा करना; ङ. निगरानी और विकास के लिए निर्दिष्ट बेंचमार्क और प्रोटोकॉल विकसित करना। च. प्रदूषण के खिलाफ और प्राकृ तिक पारिस्थितिकी तंत्र क े संरक्षण के लिए अनुशंसित उपाय और सुरक्षा उपाय; और छ. स्थानीय सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के लिए अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई संबंधित समितियों द्वारा कार्यान्वयन नियमों और विनियमों में तैयार की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।  ि जला/ग्राम पंचायत स्वच्छता समिति 
23  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों में संशोधन  इस उप-नियम के कार्यान्वयन, संचालन और अनुपालन को पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और संचालन के लिए अधिसूचित/संशोधित नियमों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों म ें संशोधन  
2 4  इ स उपनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी दरें और दंड समय-समय पर सचिव पंचायत द्वारा संशोधित किए जाएंगे। द रों में संशोधन
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अनुसूची — I

(खंड 9.1 देखें)

(cid:3)

(जुर्माने की अनुसूची): सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के लागू प्रावधानों को इन उपनियमों के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा

क्रम संख्या उपनियम की संख्या  उपविभाग/नियम/उपनियम का विवरण प्रथम 5 अपराधों तक जुर्माना *(5.1 को छोड़कर, जो इस प्रकार होगा - प्रथम अपराध पर लागू जुर्माना) आगे भी अपराध दोहराए जाने पर (छठी घटना के बाद)
1)  संख्या 5.1 किसी सार्वजनिक/निजी स्थान पर/या उसमें कू ड़ा फें कना 50/- रुपये (पहली बार अपराध करने पर जुर्माना) 500/- रुपये 
2)  संख्या 5.2 से 5.3 वाहनों से कू ड़ा फें कना, कचरा ढोने वाले वाहनों से कू ड़ा फ ें कना 50/- रुपये 500/- रुपये
3)  संख्या 5.4 बाधा डालना 25/- रुपये 250/- रुपये
4)  संख्या 5.5 प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करना 50/- रुपये 500/- रुपये
5)  संख्या 5.5 * प्लास्टिक बैग का उपयोग, बिक्री, भंडारण या वितरण 100/- रुपये 1000/- रुपये
6)  संख्या 5.6 निर्माण स्थलों पर कार्यात्मक शौचालय या स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध न कराना। 500/-रुपये 5000/- रुपये और सीलिंग 
7)  संख्या 5.7 शौचालय/स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध न कराना 250/- रुपये 2500/-रुपये
8)  संख्या 6.1 कचरा जो अलग-अलग नहीं किया गया है और अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित नहीं किया गया है, उसे वितरित करने के लिए: क) व्यक्तिगत 25/- रुपये 250/- रुपये
9)  संख्या 6.1 ख) बल्क जनरेटर 250/- रुपये 2500/-रुपये 
10)  संख्या 6.5  बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग- अलग तरीके से वितरित न करने के लिए, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है 25/- रुपये
11)  संख्या 6.9  निर्माण और विध्वंस कचरे को अलग-अलग तरीके से संग्रहीत और वितरित न करने के लिए। 250/- रुपये
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* - प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार। (cid:3)

नोट - घोषित जनगणना शहरों के अलावा अन्य गांवों/ग्राम पंचायतों के लिए जुर्माना अनुसूची-I में

12)  संख्या 6.10  अन्य सभी गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को अलग-अलग तरीके से रखना 25/- रुपये 250/- रुपये
13)  संख्या 6.11 बगीचे के कचरे और पेड़ों की छ ं टाई को निर्दिष्ट तरीके से न ंचाना पहु 25/- रुपये 250/- रुपये
14)  संख्या 6.12 कचरे को जलाना 250/- रुपये 2500/-रुपये 
15)  संख्या 7.1 अलग-अलग कचरे को मिलाना 250/- रुपये 2500/-रुपये 
16)  संख्या 7.5  अपशिष्ट को निर्दिष्ट स्थानों पर न डालना Rs.100/-  Rs.1000/- 
17)  संख्या 8.2 (गैर-घरेलू) मछली, मुर्गी और मांस के कचरे को निर्दिष्ट तरीके से अलग-अलग न करना 75/- रुपये  750/- रुपये 
18)  संख्या 8.3  बिना कं टेनर/कचरा टोकरी वाले विक्रे ता/हॉकर के लिए 75/- रुपये  750/- रुपये 
19)  संख्या 8.3 विक्रे ता/हॉकर के लिए जो निर्दिष्ट तरीके से अलग-अलग तरीके से कचरा नहीं देता है 75/- रुपये  750/- रुपये 
20)  संख्या 8.4 घर/गली/सर्विस लेन को साफ न रखने के लिए 50/- रुपये  500/- रुपये 
21)  संख्या 8.5  पालतू/स्वामित्व वाले जानवरों द्वारा कू ड़ा फै लाने/शौच करने क े लिए 150/- रुपये  1500/- रुपये 
22)  संख्या 8.6 सार्वजनिक सभा/कार्यक्रम के बाद 4 घंटे के भीतर सफाई न करना क ू ड़ा फै लाने की स्थिति में 1000/- रुपये की सफाई जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
23)  संख्या 10.1  खतरनाक अपशिष्ट और जैव- चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन 25/- रुपये 250/- रुपये
24)  संख्या 10.1 क  किसी भी सार्वजनिक/निजी स्थान पर/या उस पर फे स मास्क लगाकर कू ड़ा फें कना 500/- रुपये 1000/- रुपये
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नोट - घोषित जनगणना कस्बों के अलावा अन्य गांवों/ग्राम पंचायतों के लिए जुर्माना अनुसूची-I में उल्लिखित जुर्माने का 50% होगा।(cid:3)67 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) 66 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

अनुसूची– II

बायोडिग्रेडेबल और पुनर्चक्रण योग्य कचरे की उदाहरणात्मक सूची (खंड 6.5 देखें)(cid:3)

बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट "बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट" का अर्थ है पौधे और पशु मूल का "गीला" अपशिष्ट। प ुनर्चक्रणीय अपशिष्ट "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" का अर्थ है "सूखा" अपशिष्ट जिसे किसी प्रक्रिया के माध्यम से नए उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो मूल उत्पादों क े समान हो भी सकता है और नहीं भी
• रसोई का कचरा जिसमें शामिल हैं: चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके , फलों और सब्जियों के छिलके  • मांस और हड्डियां • बगीचे और पत्तियों का कू ड़ा, जिसमें फू ल भी शामिल हैं • गंदे कागज • सफाई के बाद घर की धूल • नारियल के छिलके  • राख • समाचार पत्र • कागज, किताबें और पत्रिकाएं • कांच • धातु की वस्तुएं और तार • प्लास्टिक • कपड़े के टु कड़े • चमड़ा • र ेक्सीन • रबर • लकड़ी/फर्नीचर  • पैके जिंग 
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अनुसूची III(cid:3)

निर्दिष्ट खतरनाक अपशिष्ट

निर्दिष्ट खतरनाक घरेलू अपशिष्ट: 
• एरोसोल के डिब्बे • बैटरी और बटन सेल • कं टेनर ब्लीच और घरेलू रसोई एवं नाली सफाई एजेंट और उसके • कार बैटरी, ऑयल फिल्टर और कार देखभाल से जुड़े उत्पाद और उपभोग्य वस्तुएं • रसायन और विलायक और उनके कं टेनर • कॉस्मेटिक आइटम, रसायन-आधारित कीटनाशक और उनके कं टेनर • लाइट बल्ब, ट्यूब-लाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) • फ ें की गई दवाइयां और उसके कं टेनर, • प ेंट, तेल, ल्युब्रिकैं ट्स, गोंद, थिनर और उनके कं टेनर • कीटनाशक और शाकनाशी एवं उनके कं टेनर • फोटोग्राफिक ऑडियो/वीडियो टेप और उनके कं टेनर, रसायन • फर्नीचर, पैके जिंग और उपकरणों की स्टायरोफोम और सॉफ्ट फोम पैके जिंग • थमार्मीटर और पारा युक्त उत्पाद

(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) 69 68 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

अनुसूची IV(cid:3)

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की सूची: (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम से उद्धरण)(cid:3)

(खंड 6.8 देखें)(cid:3)

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट
"जैव-चिकित्सा अपशिष्ट" का अर्थ है कोई भी अपशिष्ट, जो मानव या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या उससे संबंधित शोध गतिविधियों में या जैविक उत्पादन या परीक्षण म ें उत्पन्न होता है। श्र ेणी संख्या 4: अपशिष्ट तीक्ष्ण वस्तुएं (सुइयां, सिरिंज, स्के लपेल, ब्लेड, कांच आदि जो पंचर और कट का कारण बन सकती हैं। इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त तीक्ष्ण वस्तुएं दोनों शामिल हैं) श्र ेणी संख्या 5: फें की गई दवाइयां और साइटोटॉक्सिक दवाएं (पुरानी, दूषित और त्यागी गई दवाओं से युक्त अपशिष्ट) श्र ेणी संख्या 6: ठोस अपशिष्ट (रक्त और शरीर के तरल पदार्थ से दूषित वस्तुएं जिनमें कपास, ड्र ेसिंग, गंदे प्लास्टर कास्ट, लाइन, बिस्तर, रक्त से दूषित अन्य सामग्री शामिल हैं) श्र ेणी संख्या 7: ठोस अपशिष्ट (ट्यूबिंग, कै थेटर, अंतःशिरा सेट आदि जैसे अपशिष्ट तीक्ष्ण वस्तुओं क े अलावा डिस्पोजेबल वस्तुओं से उत्पन्न अपशिष्ट)

लक्षद्वीप के प्रशासक के आदेश

द्वारा तथा उनके नाम से

Sd/-

अधोहस्ताक्षरी

सचिव (पंचायत)

स्थान: कवारत्ती

दिनांक: / /2024

(cid:3)

***(cid:3)

(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 69 9 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

लक्षद्वीप संघ ासकत प्रदे प्रासन / U.T. ADMINISTRATION OFLAKSHADWEEP

पंचायत ससभाग/ DIRECTORATE OF PANCHAYATS सकरत्ती

६८२५५५/KAVARATTI – 682 555 (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) No.2/2/2024-DOP दिनांक: 15.10.2024 (cid:3)

अधिसूचना

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक, लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022 की धारा 130 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जिला पंचायतों पर लागू "लक्षद्वीप जिला पंचायत समिति नियम, 2024" को अधिसूचित करते हैं। (cid:3)

1  संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: - (1) इन नियमों को "लक्षद्वीप जिला पंचायत समिति नियम, 2024" कहा जा सकता है।  (2) ये कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 
2  परिभाषा:- (क) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- "समिति" से तात्पर्य लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022 की धारा 80 के अंतर्गत गठित समिति से ह ै। परिभाषा
3  जिला पंचायत दिए गए अधिकार और कर्तव्यों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी, अर्थात ्:- (1) कार्यकारी समिति:- (क) स्थापना और सभी अवशिष्ट मामलों से संबंधित सिफारिशें करना, जो किसी भी समिति को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं। (ख) कार्यकारी प्राधिकारी के लिए जिला पंचायत के सभी निर्णयों या प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना। (ग) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य। (2) लोक स्वास्थ्य समिति:- (क) पंचायत क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और प्रशासन द्वारा क्रियान्वित संबद्ध योजनाओं की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना। समितियां
(ख) लोक स्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य के न्द्र, स्वच्छता, जलापूर्ति, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन से संबंधित सिफारिशें करना। (ग) निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना। (घ) महामारी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी संकट के समय प्रशासन की सहायता के लिए जिला पंचायत की गतिविधियों के क्रियान्वयन की योजना बनाना एवं पर्यवेक्षण करना, जिनमें टीकाकरण, पता लगाना, परीक्षण, उपचार, निगरानी, सूचना प्रसार गतिविधियां आदि शामिल हैं। (ङ) स्वास्थ्य अवसंरचना के प्रभावी एवं इष्टतम उपयोग के लिए क्रियान्वित किए जाने के लिए आवश्यक कोई अन्य निर्णय या नीति। (च) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य।  (3) लोक निर्माण समिति:- (क) समय-समय पर जिला पंचायत द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का प्रस्ताव करना तथा उन पर विचार करना। (ख) जिला पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के कार्यान्वयन और प्रगति का पर्यवेक्षण करना तथा सुझाव देना। (ग) प्रशासन की योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निगरानी में प्रशासन की सहायता करना। (घ) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य। (4) शिक्षा समिति:- (क) उसे सौंपी गई सभी शैक्षिक गतिविधियों को अंजाम देना। (ख) राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना के मानदंडों के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की योजना बनाना और सिफारिश करना। (ग) प्रारंभिक शिक्षा की सिफारिश करना, उसका प्रचार-प्रसार और विकास करना। (घ) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण, कें द्र शासित प्रदेश और कें द्र सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी करना। (ङ) पुस्तकालयों की स्थापना और अन्य साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। (च) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य। (5) उत्पादन, सहकारिता एवं सिंचाई समिति:-  ( क) ऐसे कार्यों के लिए सिफारिशें करना, जो औद्योगिक वस्तुओं, खादी, जैविक उत्पादों और प्रशासन की औद्योगिक नीति के अनुसार उपलब्ध अन्य विनिर्माण के कु शल उत्पादन के लिए आवश्यक माने जाते हैं।  ( ख) सहकारी समितियों के विकास एवं संवर्धन तथा उनके गठन के लिए सिफारिशें करना।  ( ग) कृ षि उपज के लिए आवश्यक सिंचाई प्रणालियों की देखरेख करना तथा इस संबंध में सिफारिशें करना।  ( घ) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य।  ( 6) सामाजिक न्याय समिति:-  ( क) बच्चों, अनाथों, विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों क े व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों के लिए सिफारिशें करना, जैसा कि समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए।  ( ख) जिला पंचायत द्वारा क्रियान्वित सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करना और सिफारिशें करना।  ( ग) सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए उचित और आवश्यक समझे जाने वाले सुझाव देना।  ( घ) आवश्यकता के अनुसार पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रशासनिक कल्याण की पहलों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने के लिए सिफारिशें करना।  (ङ) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य।  ( 7) महिला, बाल विकास एवं युवा गतिविधि समिति:-  ( क) महिला, बाल विकास एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों के लिए सिफारिशें करना।  ( ख) महिलाओं एवं युवाओं के कौशल प्रशिक्षण एवं बेहतरी के लिए आवश्यक कार्यशालाओं एवं गतिविधियों के संचालन का पता लगाना एवं सिफारिश करना।  ( ग) महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सुझाव देना।  ( घ) युवाओं एवं महिलाओं की बेहतरी के लिए आवश्यकतानुसार खेल प्रतियोगिताएं या अन्य समारोह एवं गतिविधियां आयोजित करने के लिए सिफारिश करना।  ( ङ) जिला पंचायत या प्रशासन द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशिष्ट कार्य।
4 (1) सभी समितियों में पांच सदस्य (अध्यक्ष सहित) होंगे, जिनमें कम स े कम दो महिला सदस्य जिला पंचायत द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित होंगी।  ( 2) जहां कहीं भी जिला पंचायत के अनुसूचित जनजाति के सदस्य मौजूद हैं, वहां सामाजिक न्याय समिति में अनुसूचित जनजाति का कम से कम एक सदस्य शामिल होगा।  ( 3) महिला, बाल विकास और युवा गतिविधि समिति की अध्यक्षता क े वल महिला द्वारा की जाएगी।  ( 4) पंचायत का कोई भी सदस्य इस नियम के तहत गठित दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा।  ब शर्ते कि, इस उप-नियम 4 का प्रावधान तब लागू नहीं होगा, जब जिला पंचायत में अपेक्षित/पर्याप्त संख्या में पात्र सदस्य मौजूद न हों। कोई व्यक्ति तीसरी समिति का सदस्य तभी बन सकता है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि सभी पात्र सदस्य दो समितियों के सदस्य बन गए हैं और आगे की आवश्यकताओं के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाएगा।  ( 5) यदि कोई सदस्य एक साथ या अन्यथा दो से अधिक समितियों का सदस्य निर्वाचित होता है, तो वह सदस्य अपने निर्वाचित होने की तिथि से दस दिन के भीतर या उसके पश्चातवर्ती तिथियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उन दो समितियों की सूचना देगा, जिनमें वह कार्य करना चाहता है और तदुपरांत उक्त दो समितियों के अतिरिक्त समिति या समितियों में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। इस नियम के अधीन दी गई कोई भी सूचना अंतिम और अपरिवर्तनीय होगी।   प र ंतु, इस उपनियम 5 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जब जिला पंचायत में अपेक्षित/पर्याप्त संख्या में पात्र सदस्य मौजूद न हों। कोई व्यक्ति तीसरी समिति का सदस्य तभी बन सकता है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि सभी पात्र सदस्य दो समितियों के सदस्य बन गए हैं और आगे की आवश्यकताओं के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाएगा।  ( 6) जहां कोई सदस्य उपनियम 5 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर सूचना देने में चूक करता है, वहां जिला पंचायत उन दो समितियों का निर्धारण करेगी जिनमें ऐसा सदस्य अपना स्थान बनाए रखेगा और तत्पश्चात निर्धारित समितियों के अलावा अन्य समितियों म ें स्थान रिक्त हो जाएगा।   (7) जहां उपरोक्त समितियों में से किसी के सदस्य के रूप में इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी ह ै या समिति के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के बाद किसी भी समय ऐसा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है, वह समिति क े सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त करने का विकल्प नहीं चुनता है और तदनुसार उस पद को रिक्त कर देता है। समितियों में सदस्यों की संख्या
5  (1) प्रत्येक समिति के सदस्य अपने बीच से समिति के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। (2) कोई भी सदस्य एक से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होगा। परन्तु नियम 5 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब जिला पंचायत में अपेक्षित/पर्याप्त संख्या में पात्र सदस्य मौजूद न हों तथा जिला पंचायत का कोई भी पात्र सदस्य किसी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए शेष न बचा हो। चेयरमैन का चुनाव 
6  समितियों के चेयरमैन एवं सदस्यों का कार्यकाल जिला पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि से ढाई वर्ष का होगा, इसी प्रकार, बाद की समितियों का कार्यकाल जिला पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए होगा। समिति के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल
7  (1) कोई सदस्य या चेयरमैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत को अपना त्यागपत्र देकर समिति की सदस्यता या अध्यक्षता से त्यागपत्र दे सके गा। (2) समिति के गठन में निर्वाचित सदस्य के स्थान पर होने वाली रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा। (3) जिला पंचायत द्वारा किसी आकस्मिक रिक्ति को यथाशीघ्र, उन्हीं प्रावधानों के अधीन भरा जा सके गा, जिनके अधीन वह सदस्य, जिसका स्थान भरा जाना है, निर्वाचित हुआ था। (4) समिति के लिए एक बार निर्वाचित सदस्य पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। (5) यदि अध्यक्ष या समिति का कोई सदस्य जिला पंचायत की अनुमति क े बिना लगातार दो समिति बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह ऐसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रह जाएगा।  त्यागपत्र 
8  समिति प्रत्येक वित्तीय तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। बैठकों की आवधिकता
9  जिला पंचायत की बैठक पर लागू अन्य नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित समिति की बैठकों पर भी लागू होंगे।  नियमों की प्रयोज्यता
10  (1) कार्यकारी समिति जिला पंचायत के अधीन होगी तथा अन्य समितियां कार्यकारी समिति और जिला पंचायत के अधीन होंगी।  (2) अन्य समितियां अपने निर्णय लेते ही उसे अनुमोदन के लिए कार्यकारी समिति को सूचित करेंगी। (3) कार्यकारी समिति अपना निर्णय (अन्य समितियों के निर्णयों पर अपने निर्णय सहित) जिला पंचायत को सूचनार्थ शीघ्रता से सूचित करेगी।  (4) यदि जिला पंचायत के निर्णय या निर्देश कार्यकारी समिति के निर्णय या निर्देशों से विरोधाभासी हों तो सभी मामलों में जिला पंचायत के निर्णय और निर्देश मान्य होंगे।  (5) सभी समितियां अपने-अपने विषयों में की गई गतिविधियों की त्रैमासिक रिपोर्ट सचिव पंचायत को प्रस्तुत करेंगी।  (6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितियों के कामकाज के लिए आवश्यक अधिकारियों की व्यवस्था कर सके गा।  कार्यकारी समिति जिला पंचायत के अधीन होगी तथा अन्य समितियां कार्यकारी समिति और जिला पंचायत के अधीन होंगी।
11  (1) समितियों की बैठक के कामकाज के लिए आवश्यक कोरम, अध्यक्ष सहित समिति के कु ल सदस्यों का आधा होगा। बशर्ते कि, जब समिति के सदस्यों की संख्या विषम हो, तो कोरम क ी गणना करते समय, अंश को एक के रूप में गिना जाएगा। (उदाहरणार्थ, यदि समिति में सदस्यों की संख्या तीन है, तो कोरम द ो होगा)। (2) समिति द्वारा सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। कोरम
12  (1) जिला पंचायत, जिला पंचायत की विभिन्न समितियों के सदस्यों/चेयरमैन के निर्वाचन हेतु बैठक बुलाने के लिए तिथि एवं समय निश्चित करेगी। (2) बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव पंचायत द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी करेगा। (3) पीठासीन अधिकारी बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व जिला पंचायत के समस्त सदस्यों को नोटिस जारी करेगा तथा बैठक ब ुलाने की तिथि, समय, स्थान एवं उद्देश्य बताएगा। ऐसी नोटिस की एक प्रति जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।  ( 4) निर्वाचन हेतु बैठक के लिए नियत समय से कम से कम दो घंटे प ूर्व जिला पंचायत का कोई भी सदस्य, जिसे मत देने का अधिकार ह ै, फॉर्म-1 में नामांकन पत्र द्वारा किसी अन्य सदस्य को समिति का सदस्य/चेयरमैन निर्वाचित करने के लिए नामांकन कर सके गा तथा उसे पीठासीन अधिकारी को सौंप सके गा। नामांकन पत्र पर उसके तथा समर्थक के रूप में किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। इसमें यह भी दर्शाया जाएगा कि यदि अभ्यर्थी निर्वाचित होता है तो वह संबंधित समिति के सदस्य/चेयरमैन के रूप में कार्य करने के लिए इच्छु क है।  ( 5) ऐसी बैठक में पीठासीन अधिकारी उपनियम (1) के अधीन उसे दिए गए नामांकन पत्र की विनियमों और इन नियमों के अनुसार जांच करेगा और उसके बाद उन सदस्यों के नाम पढ़ेगा जो उसकी राय में विधिवत ् नामांकित किए गए हैं, साथ ही उनके प्रस्तावकों और समर्थकों के नाम भी पढ़ेगा।  ( 6) यदि किसी समिति के सदस्य/चेयरमैन के पद के लिए के वल एक ही अभ्यर्थी को वैध रूप से नामित किया गया है, तो पीठासीन अधिकारी उसे निर्वाचित घोषित करेगा।  ( 7) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों को वैध रूप से नामित किया गया ह ै, तो पीठासीन अधिकारी चुनाव की कार्यवाही करेगा। ऐसे चुनाव में मतदान हाथ उठाकर होगा।  ( 8) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को समान संख्या में मत मिलते ह ैं, जिन्होंने किसी अन्य अभ्यर्थी, यदि कोई हो, से अधिक मत प्राप्त किए हैं, और एक मत के जुड़ने से उन अभ्यर्थियों में से कोई भी प्रक्रिया 
निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है, तो पीठासीन अधिकारी त ुरन्त उन दो अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी द्वारा निर्णय करेगा और
 प इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो जिस अभ्यर्थी के नाम लॉटरी निकली ह ै, उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो।  ( 9) यदि किसी समिति के सदस्य/अध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में, किसी भी कारण से चुनाव नहीं कराया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी को किसी अन्य दिन बैठक बुलाने का अधिकार होगा। रन्तु पीठासीन अधिकारी यथाशीघ्र स्थगन के कारण तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अगली तारीख की सूचना सचिव पंचायत तथा जिला पंचायत को देगा।  ( 10) निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त पश्चात ् पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर फॉर्म-2 में अपने हस्ताक्षर से एक नोटिस चिपकाएगा जिसमें समितियों के सदस्य/चेयरमैन के रूप में
निर्वाचित व्यक्तियों के नाम होंगे तथा ऐसी नोटिस की एक प्रति सचिव पंचायत को भेजेगा।
13  (1) निर्वाचन की वैधता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, जिला पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा परिणाम घोषित होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर विवाद को सचिव पंचायत को निर्णय हेतु भेजा जा सके गा।  (2) इस नियम के अन्तर्गत सचिव पंचायत द्वारा पारित आदेश उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवाद के सम्बन्ध में अंतिम एवं निर्णायक होगा। चुनाव की वैधता पर विवाद 
14  किसी भी समिति के किसी भी सदस्य/चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मामले में लागू अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगा। अविश्वास प्रस्ताव
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 70 10 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 71 11 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 72 12 73 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 74 14 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 75 15 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 76 16 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 77 17

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के (cid:3)

प्रशासक के आदेश द्वारा(cid:3)

और उनके नाम पर(cid:3) (cid:3) Sd/- अधोहस्ताक्षरित(cid:3)

सचिव (पंचायत)(cid:3)

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप(cid:3)THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) 7818 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

प्रपत्र-I

[नियम 12 का उप-नियम (4) देखिए]

समिति के सदस्य/ चेयरमैन के रूप में चुनाव के लिए नामांकन प्रपत्र

1 समिति का नाम :-

2 उम्मीदवार का नाम और पद :-

3 पिता या पति का नाम :-

4 उम्र :-

5 लिंग :-

6 पता :-

7 प्रस्तावक का पूरा नाम, पता और पद :-

8 अनुमोदक का पूरा नाम, पता और पद :-

1. प्रस्तावक के हस्ताक्षर 2. अनुमोदक के हस्ताक्षर

तारीख :- तारीख :-

स्थान :- स्थान :-

उम्मीदवार की घोषणा

मैंने, ___________________________________________________________ (उम्मीदवार का नाम) इस नामांकन के लिए अपनी सहमति दी है।

तारीख :-

स्थान :- __________________________________

उम्मीदवार के हस्ताक्षरTHE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 79 19 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3)

प्रपत्र-II

[नियम 12 का उप-नियम (10) देखिए]

मैं, _______________________________________________________________ एतद् द्वारा ं कि वह व्यक्ति जिसका नाम नीचे अनुसूची के कॉलम (1) में दिया गया है, उसे कॉलम घोषणा करता हू

(2) में उल्लिखित कार्यालय के लिए संबंधित अनूसूची के कॉलम (3) में उसके नाम के सामने उल्लिखित समिति के लिए निर्वाचित किया जाता है।

अनुसूची

____________________________________________________________________________ व्यक्ति का नाम कार्यालय जिसके लिए निर्वाचित किया जाना है समिति का नाम ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ तारीख :-

स्थान :- पीठासीन अधिकारी LGP.Kvt.L-1583/10-2024/110(cid:3) (cid:3)(cid:3) 80 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY VOL. LX. No. 35 WEDNESDAY 16th OCTOBER 2024/ 24th ASVINA, 1946 (SAKA)(cid:3) (cid:3)

लक्षद्वीप संघ ासकत प्रदे प्रासन / U.T. ADMINISTRATION OF LAKSHADWEEP(cid:3)

पंचायत ससभाग/ DIRECTORATE OF PANCHAYATS

सकरत्ती ६८२५५५/KAVARATTI – 682 555(cid:3)

No. 2/6/2023-DOP दिनांक: 15/10/2024 (cid:3)

अधिसूचना

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक, लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022 की धारा 130 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की पंचायतों पर लागू "लक्षद्वीप पंचायत (निधि का उपयोग और खातों का रखरखाव) नियम – 2024" को अधिसूचित करते हैं। (cid:3)

2  1  संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:   इन नियमों को लक्षद्वीप पंचायत (निधियों का उपयोग और खातों का रखरखाव) नियम, 2024 कहा जा सकता है। THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। संक्षिप्त शीर्षक     
2.   परिभाषाएं  (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,  ( क) "बैंक" का तात्पर्य किसी अनुसूचित राष्ट्रीयकृ त बैंक से है। (ख) "के न्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार या के न्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित किसी इकाई से है। (ग) "सिविल कार्य" का तात्पर्य सड़क, पुल, नाला, पुलिया, विकास परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए किए गए कार्य से है। (घ) "पंचायत निधि" का तात्पर्य पंचायत द्वारा प्राप्त धनराशि से है, जिसमें सहायता अनुदान और स्व-राजस्व शामिल है। (ङ) "पंचायत सचिव" का तात्पर्य ग्राम पंचायत स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी से है। (च) "आवर्ती व्यय" का तात्पर्य पंचायत द्वारा किया गया व्यय है जो एक ही उद्देश्य के लिए समय-समय पर खर्च किया जाता है। आवर्ती व्यय के अलावा अन्य व्यय गैर-आवर्ती व्यय हैं; (छ) "विनियमन" का तात्पर्य लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 2022 से ह ै। (ज) "पंचायत सचिव" का तात्पर्य कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पंचायत विभाग के प्रभारी सचिव से है। (झ) "यूटी प्रशासन" का तात्पर्य लक्षद्वीप के कें द्र शासित प्रदेश प्रशासन स े है।  ( 2) उपनियम (1) में परिभाषित शब्दों को छोड़कर सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो विनियमन में उन्हें दिया गया है।  परिभाषाएं 
3.  सामान्य  (1) प्रत्येक पंचायत, पंचायत निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए के न्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के उपबंधों में वित्तीय शक्तियों के प्रयोग, धन की अभिरक्षा और संवितरण तथा उससे संबंधित खातों के रखरखाव क े संबंध में निम्नलिखित नियमों में वर्णित प्रक्रिया का पालन करेगी।  (2) पंचायत निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा या व्यय से संबंधित कोई देयता तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि निम्नलिखित म ूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं:  (क) इन नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत वेतन और भत्ते के अलावा किसी अन्य व्यय के लिए इन नियमों की अनुसूची-I में निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारी का स्वीकृ ति आदेश, और  (ख) निधियों की उपलब्धता सामान्य
4.  धन की प्राप्ति ( 1) पंचायत द्वारा या उसकी ओर से किसी भी माध्यम से प्राप्त सभी तरह की धनराशि अगले कार्य दिवस तक संबंधित पंचायत के चालू बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी और ऐसी धनराशि को 'पंचायत निधि' कहा जाएगा। ( 2) ग्राम पंचायत के मामले में उप-नियम (I) के तहत बैंक खाते का संचालन कार्यकारी प्राधिकारी के तौर पर सरपंच और पंचायत सचिव द्वारा स ंयुक्त रूप से किया जाएगा। ( 3) जिला पंचायत के मामले में उप-नियम (I) के तहत बैंक खाते का संचालन कार्यकारी प्राधिकारी के तौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला पंचायत में पदस्थ लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। (4) पंचायत निधि की पासबुक या लेखा विवरण, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव या जिला पंचायत के लेखा अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेंगे, जैसा भी मामला हो। (5) पंचायत निधि का उपयोग अनुसूची-1 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से ही किया जाएगा। धन की प्राप्ति
 5.  क्रय का अधिकार  संबंधित (1) इन नियमों की अनुसूची-I के तहत, पंचायत विनियमन के प्रावधानों के तहत संबंधित कार्यकारी प्राधिकारी होने के नाते जिला पंचायत के म ुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्राम पंचायत के सरपंच जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के लिए संबंधित पंचायत के अनुमोदन से सार्वजनिक सेवा में उपयोग और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भंडार की उचित खरीद लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।  को मंजूरी देने के  (2) दिन-प्रतिदिन के कामकाज और सभी आकस्मिक जरूरतों जैसे कि यूटी प्रशासन या अन्य सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के कारण सेवाओं के भंडार की खरीद के लिए पंचायत द्वारा जब भी आवश्यकता हो, आवश्यक सामानों को उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत, अनुसूची I के प्रावधानों और इस नियम के समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों में निहित खरीदा या उपयोग किया जाएगा। प्रावधानों के अनुसार, बिना किसी प्रतिबंध के क्रय का अधिकार
6.  प्रशासनिक स्वीकृ ति और तकनीकी स्वीकृ ति प्रदान करने की शक्ति  ( 1) (क) तकनीकी स्वीकृ ति प्रदान करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां निम्नानुसार होंगी। ( i) सहायक अभियंता: 10,00,000/- रुपये तक (ii) कार्यकारी अभियंता: 50,00,000/- रुपये तक (iii) अधीक्षण अभियंता: 50,00,000/- रुपये से अधिक  स् पष्टीकरण: जहां सहायक अभियंता या कार्यकारी अभियंता या अधीक्षण अभियंता की सेवा, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध नहीं है, तो मामला प्रशासन क े लोक निर्माण विभाग को भेजा जाएगा।  (ख) पंचायत निधि  इ स नियम के उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट सीमाएं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनुदान और पंचायत के स्वयं के राजस्व के माध्यम स े जारी धन के उपयोग के लिए लागू होंगी, जिसे पंचायत निधि भी कहा ज ा त ा है।  ( ग) प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृ ति।  प्रशासनिक स्वीकृ ति और तकनीकी स्वीकृ ति प्रदान करने की शक्ति  
 (i)   ब शर्ते कि कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे सरपंच द्वारा उप नियम (1) (ग) (i) में दी गई किसी भी मंजूरी को ग्राम पंचायत की आम बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि 5,00,000/- रुपये से अधिक का कोई भ ी कार्य चाहे वह सिविल हो या माल और सेवाओं की खरीद, ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा, ऐसा व्यय इस नियम के उप नियम (1) (सी) (ii) के दूसरे प्रावधान में जिला पंचायत के लिए निर्धारित सीमा के तहत जिला पंचायत द्वारा निष्पादित किया जाएगा। ( ii) जिला पंचायत  म ुख्य कार्यकारी अधिकारी: कोई सीमा नहीं, संबंधित जिला पंचायत द्वारा कार्य या खरीद या गतिविधि के अनुमोदन के अधीन। ब शर्ते कि उप नियम (1) (ग) (ii) में दी गई कोई भी स्वीकृति केवल तभी द ी जाएगी जब उक्त कार्य या खरीद या गतिविधि को जिला पंचायत द्वारा आम बैठक में अनुमोदित किया गया हो या इन नियमों के नियम 5 के उप नियम (2) के प्रावधानों के तहत होगा।  इ सके अलावा, जिला पंचायत द्वारा 10,00,00,000/- रुपये से अधिक अनुमानित कोई भी सिविल कार्य या माल या सेवाओं या परियोजनाओं की खरीद नहीं की जाएगी, इस सीमा से ऊपर का ऐसा व्यय यूटी प्रशासन द्वारा यूटी प्रशासन के संबंधित विभाग के माध्यम से पंचायत द्वारा जमा क ा य के रूप में निष्पादित किया जाएगा। र्  इसके अलावा, यूटी प्रशासन के संबंधित विभाग को निर्धारित करने में क ि ठनाई की स्थिति में, सचिव पंचायत इसे निर्धारित करेंगे और यह फैसला अ ि ं तम होगा।
ग्राम पंचायत : 5,00,000/- रुपये तक 
म ुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत  : 5,00,000/- रुपये से ऊपर 
7.  अनुपयोगी वस्तुओं, गबन का निपटान और भंडार को बट्टे खाते में डालना (1) जब भी भंडार अनुपयोगी, अप्रचलित या अधिशेष हो जाए तो उन्हें अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा और ऐसा घोषित किया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए गठित कं डेमेशन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा। पंचायत के कं डेमेशन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:  अनुपयोगी वस्तुओं, गबन का निपटान और भंडार को बट्टे खाते में डालना
(क). जिला पंचायत (i) अध्यक्ष - चेयरमैन (ii) अध्यक्ष द्वारा नामित जिला पंचायत के दो सदस्य - सदस्य (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य (iv) जिला पंचायत का संबंधित विभागीय अधिकारी - सदस्य  ( ख) ग्राम पंचायत (i) सरपंच -अध्यक्ष (ii) सरपंच द्वारा नामित ग्राम पंचायत का एक सदस्य - सदस्य (iii) पंचायत सचिव - सदस्य  कं ड ेमेशन बोर्ड सभी अनुपयोगी वस्तुओं की जांच करेगा और ऐसी वस्तुओं का निपटान किस तरह किया जाए, यह निर्दिष्ट करते हुए अपनी सिफारिश द ेगा। बोर्ड की सिफारिश को पंचायत की बैठक में रखा जाएगा और वस्तुओं का निपटान करने से पहले उसे अनुमोदित किया जाएगा।  (2) पंचायत द्वारा सामान (स्टोर) को अप्रचलित, अधिशेष या अनुपयोगी घोषित करने से पहले, चाहे वह सामान्य टू ट-फू ट के कारण हो या असामान्य टू ट-फू ट के कारण, तथा उसके निपटान का आदेश देने से पहले, वह उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी, जिनमें स्टोर अप्रचलित, अधिशेष या अनुपयोगी हो गए हैं। जहां पंचायत मानती है कि स्टोर सामान्य टू ट- फ ू ट के कारण अप्रचलित, अधिशेष या अनुपयोगी हो गए हैं, वहां नुकसान का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां पंचायत मानती है कि स्टोर पंचायत क े व्यक्तिगत सेवक की ओर से लापरवाही, धोखाधड़ी आदि के कारण अप्रचलित, अधिशेष या अनुपयोगी हो गए हैं, वहां नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय करना तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करना आवश्यक होगा। अन्य मामलों में, पंचायत द्वारा संबंधित स्टोर को अप्रचलित अधिशेष या अनुपयोगी घोषित करने तथा उसके निपटान का आदेश देने का आदेश पंचायत को हुई हानि, यदि कोई हो, की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा तथा हानि को बट्टे खाते में डालने क े लिए अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सभी मामलों में एक औपचारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।   ( 3) मूल्यह्रास के कारण होने वाली हानियों का विश्लेषण किया जाएगा तथा उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा, जैसा कि वे निम्नलिखित के कारण हैं-  (i) सामान्य टू ट-फू ट (ii) खरीद को विनियमित करने में दूरदर्शिता का अभाव;
(iii) खरीद के बाद उपेक्षा। या (iv) बाजार की कीमतों में सामान्य उतार-चढ़ाव। म ूल्यह्रास के कारण न होने वाले नुकसानों को निम्नलिखित शीर्षकों क े अंतर्गत वर्गीकृ त किया जाएगा: -  ( i) चोरी या धोखाधड़ी के कारण होने वाले नुकसान  (ii) उपेक्षा के कारण होने वाले नुकसान। (iii) भंडार के अप्रचलित हो जाने या आवश्यकता से अधिक खरीद के कारण होने वाले प्रत्याशित नुकसान। (iv) दैवीय आपदा और अन्य आपदाओं जैसे आग, शत्रु कार्रवाई आदि क े कारण होने वाले नुकसान या  (v) क्षति के कारण होने वाले अन्य नुकसान।  ( 4) भंडार के मूल्य में हानि, कमी या ह्रास को बट्टे खाते में डालने के लिए पंचायत की पूर्व स्वीकृ ति प्राप्त की जाएगी। ( 5) भंडार को अप्रचलित, अधिशेष या अनुपयोगी घोषित करने वाले प्रत्येक आदेश में उन्हें ऐसा घोषित करने के सभी कारण निर्दिष्ट किए जाएंगे और उनके निपटान पर नजर रखने के लिए ऐसे सभी भंडारों का उचित अभिलेख रखा जाएगा; ( 6) भंडार से संबंधित प्रत्येक पंचायत अधिकारी को उसकी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण पंचायत को हुई किसी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा और वह किसी अन्य अधिकारी की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही से उत्पन्न किसी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, जिसके संबंध में यह दर्शाया जा सके कि उसने अपनी लापरवाही के कारण हानि में योगदान दिया है।  ( 7) जैसे ही हानि होने का संदेह उत्पन्न हो, तुरन्त हानि की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट पंचायत सचिव द्वारा तैयार की जाएगी तथा उसे पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। विस्तृत जांच किए जाने में कोई विलम्ब नहीं किया जाएगा। जब मामले की पूरी जांच हो जाए तो मामले पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें हानि की सीमा, त्रुटियों या लापरवाही, नियमों की उपेक्षा, जिसके कारण ऐसी हानि संभव हुई, तथा वसूली की संभावना दर्शाई जाएगी।  
 (8) विस्तृत रिपोर्ट में (क) हानि की प्रकृ ति तथा सीमा, (ख) ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण हानि हुई, जिसमें नियमों तथा प्रक्रियाओं की त्रुटि तथा उपेक्षा शामिल है, (ग) वसूली की संभावना, (घ) उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक तथा अन्य कार्रवाई जो उत्तरदायी हो या जिस पर उत्तरदायी होने का संदेह हो, तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव, का उल्लेख किया जाएगा। आ ग, संदिग्ध चोरी, धोखाधड़ी आदि के परिणामस्वरूप पंचायत की संपत्ति के भौतिक नुकसान या विनाश से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचना दी जाएगी। इन उद्देश्यों के लिए 15000/- (पंद्रह हजार) रुपये और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य के संदिग्ध तोड़फोड़ के कारण होने वाले नुकसान को छोड़कर सभी नुकसानों को भौतिक माना जाना चाहिए। संदिग्ध तोड़फोड़ के सभी मामलों की, चाहे न ुकसान का मूल्य कु छ भी हो, पुलिस को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। जब मामला पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाता है, तो पुलिस को उनकी जांच में आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए और उन सभी मामलों म ें पुलिस अधिकारियों से एक औपचारिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए जो उन्हें भेजे जाते हैं।  
8.  मिश्रित   (1) अभिलेखों के रखरखाव के प्रयोजन के लिए, के न्द्र सरकार की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची का पालन किया जाएगा। ( 2) वित्तीय व्यय और खरीद, तथा व्यय अभिलेख रखरखाव के प्रयोजन के लिए, के न्द्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाएगा। ( 3) लेखा परीक्षा सक्षम सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।  मिश्रित  
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 81 3 (cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 824 (cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 835 (cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 846 (cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 85 7 (cid:3) 86 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 8 (cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 879 (cid:3)

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के (cid:3)

प्रशासक के आदेश द्वारा(cid:3)

और उनके नाम पर(cid:3)

(cid:3)

Sd/-

अधोहस्ताक्षरित(cid:3)

सचिव (पंचायत)(cid:3)

THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप(cid:3) 10 (cid:3)

(cid:3)

अनुसूची – I (cid:3)

(cid:3)

[नियम 3 (2) (क) देखें](cid:3)

(cid:3)

व्यय स्वीकृ त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी(cid:3)

(cid:3)

क्र. सं.  अधिकार आवर्ती  गैर आवर्ती 
  1.   ग्राम पंचायत  अधिकतम संचयी कु ल 50,000 रुपये प्रति माह नियम 6 के उप नियम 1 (ग) (i) के दूसरे प्रावधान के अधीन प्रति उदाहरण 5,00,000 रुपये तक 
 क्र. सं.  अधिकार आवर्ती  गैर आवर्ती 
1.   म ुख्य कार्यकारी अधिकारी  नियम 6 के उपनियम (1) (ग) (ii) या नियम 5 (2) के प्रावधानों के अधीन कोई सीमा नहीं है।  नियम 6 के उपनियम (1) (ग) (ii) या नियम 5 (2) के प्रावधानों के अधीन कोई सीमा नहीं है।

(cid:3)VOL. LX. No. 36 THURSDAY, 17th OCTOBER, 2024 / 25th ASVINA, 1946 (SAKA)(cid:3) 88 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY

लक्षद्वीप संघ ाससत प्रदे प्रासन / U.T. ADMINISTRATION OF LAKSHADWEEP

पंचायत ससभाग/ DIRECTORATE OF PANCHAYATS सकरत्ती ६८२५५५/ KAVARATTI –

682 555 (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) No. 2/1/2024-DOP दिनांक: 15.10.2024 (cid:3) (cid:3)

अधिसूचना

लक्षद्वीप पंचायत अधिनियम, 2022 की धारा 130 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक "लक्षद्वीप ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता नियम, 2024" को अधिसूचित कर रहे हैं, जो कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की पंचायतों पर लागू होते हैं.

लक्षद्वीप (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के दैनिक

भत्ता और यात्रा भत्ता) नियम, 2024

1.  स ंक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (i). इन नियमों को "लक्षद्वीप (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता नियम, 2024" कहा जा सकता है।. (ii). ये कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। स ंक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ
2 . परिभाषा:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो "प्रशासन" का अर्थ कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का (क) प्रशासन है। (ख) "प्रशासक" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत क े राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक है। "जिला" का अर्थ एक ऐसे जिले से है जिसे इस नियम के (ग) प्रयोजन के लिए प्रशासक द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जिला होने के लिए निर्दिष्ट किया गया है; (घ) "जिला पंचायत सदस्य" का अर्थ चुनाव के माध्यम से चुने गए व्यक्ति (व्यक्तियों) से है; "पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि" का अर्थ ग्राम पंचायत/जिला (ङ) पंचायत के वार्डों जैसा कि निर्दिष्ट ह ै, में निर्वाचित व्यक्ति(व्यक्तियों) से है (च) "ग्राम पंचायत सदस्य" का अर्थ चुनाव के माध्यम से ग्राम प ंचायत के वार्डों में चुने गए व्यक्ति से है; "पंचायत" का अर्थ लक्षद्वीप की ग्राम पंचायत और जिला (छ) पंचायत है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो; "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य जिला पंचायत के क्रमशः (ज) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है; "विनियमन" का अर्थ लक्षद्वीप पंचायत अधिनियम, 2022 है; (झ) "सचिव पंचायत" का अर्थ सचिव, पंचायती राज संस्थान, (ञ) लक्षद्वीप है; "सरपंच" का अर्थ ग्राम पंचायत का सरपंच है (ट) "उप-सरपंच" का अर्थ ग्राम पंचायत का उप-सरपंच है; (ठ) (ड) "पदाधिकारी" का अर्थ है यूटी की ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि। "परिवहन प्राधिकरण" का अर्थ है कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप (ढ) का परिवहन विभाग या उसके किसी जिले का परिवहन कार्यालय। प रिभाषाएं
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(ण) "दैनिक भत्ता" आधिकारिक दौरों, समारोहों आदि में भाग लेने

के दौरान पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाने

वाला भत्ता है और इसे सामूहिक रूप से दैनिक भत्ता कहा जाता

है।

(त) "यात्रा भत्ता" का अर्थ है पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को

ंचने के लिए दिया

उनके निवास स्थान से उनके गंतव्य तक पहु

जाने वाला भत्ता।

(थ) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों

और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम या

किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा या शब्दकोश में दिया गया है।THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 91 5

3 . अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप-सरपंच और निर्वाचित सदस्यों को आधिकारिक दौरे और आधिकारिक कार्यक्रमों, समारोहों के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा शुल्क (i). पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगा: दै निक भत्ता और यात्रा श ुल्क
क्रम संख्या निर्वाचित प्रतिनिधि द ैनिक भत्ता * यात्रा भत्ता * #
1 अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, जिला पंचायत ₹ 2,000 वास्तविक जहाज किराया या ऑटो रिक्शा किराया @₹6.50 प्रति किलोमीटर (स्वयं के वाहन क े लिए) या एसी ट्रेन (द्वितीय श्र ेणी) / जहाज किराया प्रथम श्र ेणी
2 जिला पंचायत सदस्य ₹ 1,500 वास्तविक जहाज किराया या ऑटो रिक्शा किराया @ ₹6.50 प्रति किलोमीटर (स्वयं के वाहन क े लिए) या एसी ट्रेन (तृतीय श्र ेणी)/जहाज किराया द्वितीय श्र ेणी
 3 सरपंच /उपसरपंच ₹ 1000 वास्तविक जहाज किराया या ऑटो रिक्शा किराया @ ₹6.50 प्रति किलोमीटर (स्वयं के वाहन क े लिए) या एसी ट्रेन (तृतीय श्र ेणी) / जहाज किराया प्रथम श्र ेणी 
4  ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य ₹ 750 वास्तविक जहाज किराया या ऑटो रिक्शा किराया @ ₹ 6.50 प्रति किलोमीटर (स्वयं के वाहन क े लिए) या एसी ट्रेन (तृतीय श्र ेणी)/जहाज किराया द्वितीय श्र ेणी।
 न ोट: - (क) दैनिक भत्ते का अर्थ है आधिकारिक बैठक, कार्यक्रमों आदि में उपस्थिति पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दावा किए ज ा न े वाले शुल्क और ऐसे दैनिक भत्ते में जिसमें नियम 3 के उपनियम (ii) के तहत यात्रा को छोड़कर ऐसी बैठकों और कार्यों में भ ा ग लेने के लिए किए गए विविध व्यय शामिल हैं। (ख) नियम 3 के उपनियम (ii) के तहत पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा आधिकारिक बैठकों, समारोहों आदि के लिए अपने निवास स्थान से गंतव्य तक यात्रा करने के लिए यात्रा भत्ते का दावा किया जाएगा, जो कि पात्रता या वास्तविक, जो भी कम हो, के अनुसार होगा * ऐसी बैठकों/आधिकारिक आयोजनों/कार्यक्रमों/समारोहों की तारीख से 1 महीने की समयावधि के भीतर, स्व-प्रमाणित दावा प्रस्तुत करने पर ऊपर दी गई सीमा तक दावा प्रदान किया जाएगा। # अपने/किराए के वाहन में यात्रा के लिए स्व-प्रमाणित दावा किया ज ा एगा, हालांकि, ऐसे दावे पर पात्रता या वास्तविक, जो भी कम हो, तक विचार किया जाएगा। रेलवे में यात्रा के संबंध में दावे के लिए टिकट जमा करना अनिवार्य है। (ii). अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उपसरपंच और पंचायत के निर्वाचित सदस्य सिर्फ इनके लिए दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के हकदार होंगे - (क) जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की आधिकारिक बैठकें या आधिकारिक आयोजन / कार्यक्रम / समारोह बशर्ते कि जिला पंचायत के आधिकारिक आयोजन / कार्यक्रम / समारोह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्राम पंचायत की बैठकों या आधिकारिक आयोजन / कार्यक्रम / समारोह के मामले में पंचायत सचिव द्वारा निमंत्रण/बैठक की सूचना जारी की जाती है। और; (ख) यूटी प्रशासन या प्रशासनिक संस्थानों द्वारा आयोजित आयोजन /कार्यक्रम/समारोह। 
NaN
( iii). ि नर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यात्रा भत्ता इस नियम के नियम 3 के उप नियम (i) में ऊपर उल्लिखित पात्रता की सीमा तक या ऐसी यात्रा पर खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, तक लागू होगा। (iv). यदि यात्रा व्यय यूटी प्रशासन या अन्य संगठन द्वारा वहन किया जाता है तो पंचायत के किसी भी पदाधिकारी को कोई यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। (v). बैठकों/आधिकारिक आयोजनों/कार्यक्रमों/समारोहों की तारीख से 1 महीने की समयावधि के बाद दावे प्रस्तुत किए जाने पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। . रखरखाव NaN
4. द ैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता दस्तावेजों का प्रतिहस्ताक्षर- (i). पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को बैठकों/आधिकारिक आयोजनों/कार्यक्रमों/समारोहों की तारीख से 1 महीने की समयावधि के भीतर दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के अपने दावे प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करने होंगे; (क) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों, सरपंचों, उप-सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों के टीए/डीए बिलों पर क्रमश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत और पंचायत सचिव/ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। रखरखाव और द ैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता दस्तावेजों का और प्रतिहस्ताक्षर - NaN
(ii). दस्तावेजों का रखरखाव - (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के टीए / डीए रिकॉर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा रखे जाएंगे। (ख) सरपंच, उप-सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों के टीए / डीए (यात्रा के दौरान भोजन, यात्रा और आवास भत्ता सहित) का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रखा जाएगा। NaN
5 . सामान्य — (i). यदि इस नियम के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई या भिन्नता आती है, तो सचिव पंचायत इस नियम के स्पष्टीकरण में आदेश जारी कर सकते हैं। स ामान्य NaN
THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 926 THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY(cid:3) THE LAKSHADWEEP GAZETTE EXTRAORDINARY 94 8

लक्षद्वीप कें द्र

शासित प्रदेश के प्रशासक

के आदेश और उसके नाम पर

Sd/-

अधोहस्ताक्षरी

सचिव पंचायत

कें द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप LGP. Kvt. L-1584/10-24/110 LGP.Kvt.-L-1780/11-24/80

Cite this issue. Lakshadweep Gazette, Lakshadweep Administration, 08 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.lakshadweep.2024-11-08.2024110851/. Archive identifier in.gazette.lakshadweep.2024-11-08.2024110851.