मध्यप्रदेश शासन
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09--11 ..
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 1 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2010 - पौष 11 , शक 1931
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है .
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2009
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-501 - आयएएस लीव 5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस . , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 4 जनवरी 2010 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश तथा दिनांक 5 से 9 जनवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ( अवकाश की कुल अवधि पन्द्रह दिन होगी ) तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2009 एवं 10 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में श्री मनोज झालानी , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा
(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज झालानी , आयुक्त , लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
[भाग 1 (5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर . नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . सी. शुक्ला, कलेक्टर, जिला विदिशा के कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री शर्मा , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-731- आयएएस लीव 5- एक.-( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2009 एवं 3 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई - 5-466- आयएएस लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री सेवाराम , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 31 दिसम्बर 2009 से 14 जनवरी 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(2) श्री सेवाराम की अवकाश अवधि में श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सेवाराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा कलेक्टर, ' जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) श्री सेवाराम द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव , श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सेवाराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सेवाराम , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते..
क्र. ई - 5-822 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री योगेन्द्र शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर , जिला विदिशा को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 9 जनवरी 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2009 तथा 10 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. ई - 5-42- आयएएस लीव 5 एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2009 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री योगेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री एस . सी. शुक्ला, अपर कलेक्टर, विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन एवं जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
भाग 1 ]
3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
( 3) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2009 से 1 जनवरी 2010 तक कुल दस दिन के स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " काजीरंगा " ( आसाम ) जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. श्री राजेश गुप्ता स्वयं
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
2.
पत्नी
डॉ. मोनिका गुप्ता
3. अभिनव गुप्ता पुत्र
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश साहनी , मुख्य सचिव.
4. अनुझुत गुप्ता पुत्र
गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2009
(2) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री राजेश गुप्ता , भापुसे को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर दस दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दस दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा ( सामान्य) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ. 31-3-09-दो- ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31-33-1997 -दो-ए ( 3 ) , दिनांक 23 अगस्त 1997 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास समामेलित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य, ब्रिगेडियर ( से. नि. ) बी. बी. देव एवं एक्स केप्टन, स्वराज पुरी का कार्यकाल 30 जून 2009 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करता है :- (4) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 1 ) एयर वाइस मार्शल ( से . नि. ) ए विक्रम पेठिया एच. एक्स -5 , ई -7, एक्सटेंशन , अरेरा कालोनी , शाहपुरा, भोपाल.
(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) ब्रिगेडियर से. नि. जी. एस. संधू, मार्फत महर्षि विद्या मंदिर, नेशनल केम्प ऑफिस , एमसीईई, लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड, भोपाल-18.
क्र. एफ. 1 ( ए) 244-1996- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री ए. के. सोनी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2009 तक कुल दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु खरे, उपसचिव.
(2) श्री ए. के. सोनी, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " कन्याकुमारी " जाने की अनुमति दी जाती है :-
स्वयं
1. श्री ए. के. सोनी, भापुसे
श्रीमति शैलजा सोनी 2.
पत्नी गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2009
पुत्र
3. मैहुल सोनी
4. कनिष्क सोनी
पुत्र
पुत्र क्र. एफ.ए ) 155-1993 -2-दो.-( 1 ) श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, सहायक पुलिस निरीक्षक विशेष शाखा ( सामान्य) मध्यप्रदेश, भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर
5. कुशाग्र सोनी 4
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
( 3 ) श्री ए. के. सोनी , भापुसे, की उक्त अवकाश की अवधि में श्री अनिल कुमार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक , गुप्त वार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) का प्रभार सौंपा जाता है .
(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री ए. के. सोनी, भापुसे को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर दस दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा-1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दस दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
( 5 ) श्री ए. के. सोनी, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) के प्रभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सोनी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 7 ) अवकाशकाल में श्री ए. के. सोनी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सोनी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2009
क्र. एफ. 1 ( ए) 157-1995-ब- 2-दो.-( 1 ) श्री संजीव शमी, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा )/ ( एसटीएफ) मध्यप्रदेश , भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2009 तक कुल नौ दिन के स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर अलीगढ़ जाने जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. श्री संजीव शमी स्वयं
2. श्रीमति रश्मि अरुण शमी पत्नी
3. सम्यक शमी पुत्र
4. वृष्टिशमी पुत्र
[ भाग 1 ( 2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) / ( एसटीएफ ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2009
क्र. एफ. १ ( ए)400-88- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी . पुमु, भोपाल को दिनांक 24 से 30 दिसम्बर 2009 तक कुल सात दिन के आकस्मिक अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जैसलमेर ( राजस्थान ) जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे स्वयं
2. श्रीमति प्रिया शर्मा पत्नी
3. कु. देवांशी गौतम पुत्री
4. पार्थ गौतम पुत्र
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी , पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2009
क्र. एफ. 1 ( ए ) 196-1991- ब-2-दो.-( 1 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्त वार्ता मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 16 से 18 दिसम्बर 2009 तक कुल तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
भाग 1 ]
( 2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " लद्दाख " ( जम्मू कश्मीर ) जाने की अनुमति दी जाती है :-
स्वयं 1 . श्रीमती अनुराधा शंकर
2. कु. अदिती
पुत्री
5
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
(2) श्री बी. मारिया कुमार , भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " हैदराबाद " ( आंध्रप्रदेश ) जाने की अनुमति दी जाती है :-
स्वयं 1. श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे
2.
श्रीमती विजय लक्ष्मी
3. जन्मेजय सिंह
पुत्र
पत्नी 3. आदित्य
पुत्र
पुत्री 4. सुस्मिता
(3 ) श्रीमती अनुराधा शंकर , भापुसे , की उक्त अवधि की अवधि में श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य ) म. प्र . भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता म. प्र. भोपाल का प्रभार सौपा जाता है .
(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर दस दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दस दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
( 5 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता म. प्र. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश गुप्ता , भापुसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(6 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता म. प्र. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(7) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. एफ. 1 (ए) 264-1986- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री बी . मारिया कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/प्रमुख स्टाफ आफिसर , पुलिस महानिदेशक , पुमु, भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे की उक्त अवकाश की अवधि में श्री मुकेश जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुमु, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक/प्रमुख स्टाफ आफिसर, पुलिस महानिदेशक, पुमु, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री बी . मारिया कुमार, भापुसे को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर दस दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दस दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
( 5) श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक/ प्रमुख स्टाफ आफिसर, पुमु, महानिदेशक पुमु, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश जैन, भापुसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(6) अवकाश से लौटने पर श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/ प्रमुख स्टाफ आफिसर, पुमु, महानिदेशक पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(7) अवकाशकाल में श्री बी. मारिया , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2009
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2009 क्र. एफ. 1 ( ए) 55-94- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) , अअवि पुमु, भोपाल, दिनांक 14 से 24 दिसम्बर 2009 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 , 13 एवं 25 दिसम्बर 09 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
फा. क्र. 1 ( बी ) -40-04- इवकीसब( दो ) - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर , 2004 द्वारा नियुक्त निम्न अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
(2) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " गंगटोक " ( सिक्किम ) जाने की अनुमति दी जाती है :--
1. श्री राजेन्द्र शर्मा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर दिनांक 21-10-08 से तीन वर्ष दिनांक 20-10-2011 तक.
1 . श्री बी. बी. एस . ठाकुर स्वयं
2. श्री जागेश्वर सिंह भदौरिया , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर दिनांक 21-10-08 से तीन वर्ष दिनांक 20-10-2011 तक.
2. श्रीमती दुर्गा ठाकुर पत्नी
3. पुत्र राहुल ठाकुर
3. श्री भारत सिंह कौरव , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक , ग्वालियर दिनांक 21-10-08 से तीन वर्ष दिनांक 20-10-2011 तक.
4. गौरव ठाकुर पुत्र
4. श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, डबरा दिनांक 21-10-08 से तीन वर्ष दिनांक 20-10-2011 तक.
भोपल , दिनांक 21 दिसम्बर 2009 (3) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे की उक्त अवकाश की अवधि में श्री के. एन. तिवारी भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक अअवि को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) अअवि का प्रभार सौंपा जाता है.
(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) अभवि का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक अअवि के प्रभार से मुक्त होंगे .
फा. क्र. 1 ( बी) -37-04- इक्कीस ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा , श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री नीलम सिंह यादव , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर राजस्व जिला अशोकनगर के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
(5) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक अअवि के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2009 (8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठोंकुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विश्वमोहन उपाध्याय , सचिव.
क्र. एफ- 10-4-04- बी- ग्यारह. चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए " नेशनल टेक्सटाईल्स कार्पोरेशन ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि और " एक वर्ष " के लिए बढ़ाई जाये.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
7
Bhopal , the 26th October 2009 2. अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम ( विशेष उपबंध ) अधिनियम 1978 क्रमांक 32 सन् 1978 की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा : -
( 1 ) अधिसूचना क्रमांक एफ-9-1-94-11- डी-बी, दिनांक 19 दिसम्बर 2003 की प्रवर्तन कालावधि दिनांक 1 अप्रैल 2009 से और एक वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाती है; और
the State No.F - 10-4-04- B - XI .- WHEREAS , Government is satisfied that the purpose for which relief was given to "National Textiles Corporation (Madhya Pradesh ) Limited " still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said Industry as a relief undertaking for a further period of one year ;
(2) उक्त प्रयोजन के लिये अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : -
संशोधन
NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by the proviso to Section 3 , of the Madhya Pradesh Sahayta Upkaram (Vishesh Upabandh ) Adhiniyam , 1978 (No. 32 of 1978 ) , the State Government hereby:-
उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में शब्द " एक वर्ष" के स्थान पर " आठ वर्ष " प्रतिस्थापित किया जावे .
(1) Extends the period of operation of the Notification F. 9-1-94- D - B - XI , dated 19th December 2003 for a further of one year from IstApril 2009 ; and
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.
(2) Makes the following amendment in the said Notification for the said purpose .
भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2009
AMENDMENT
In the said Notification , in paragraph 2 for the words " One year " the words " Eight years " shall be substituted .
पृ. क्र. एफ- 10-4-04- बी- ग्यारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4-04बी- ग्यारह , दिनांक 26 अक्टूबर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. S. SOLANKI , Dy. Secy.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2009
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-इक्कीस ब ( एक) -विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 ( ई) 83-03-इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 16 अक्टूबर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में अनुक्रमांक 16, 20, 34, 37, 48, 57, 60 और 82 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-
अनुसूची
अनु.क्र.
विशेष न्यायालय का नाम
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम सिविल जिले का नाम
(1)
(2)
(3)
(4)
" 16 भोपाल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 2 श्री महेश भकारिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2 8
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
(2)
(1)
(3) 20 छिन्दवाड़ा
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा 34 गुना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना 37 ग्वालियर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4
48
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 9
जबलपुर
57 मुरैना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह 60 नरसिंहपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर 82 सीहोर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , नसरूल्लागंज.
(4)
श्री पंकज गौर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा.
श्री राजाराम भारतीय , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना.
श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4.
श्री आलोक अवस्थी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 9 .
श्री भरत सिंह जामरा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह .
श्री दीपक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
श्री विजय मालवीय , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , नसरूल्लागंज .".
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( One) . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 6th October 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1 dated 16th October 2009 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 16, 20 , 34 , 37, 48, 57 , 60 and 82 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S.No.
Name of Special Court Name of Civil District
(2)
(3)
(1)
"16 Bhopal
Additional Sessions Judge , Special Court No. 2 .
20 Chhindwara 1st Additional Sessions Judge , Chhindwara .
34 Guna
IInd Additional Sessions Juege , Guna 37 Gwalior
Additional Sessions Judge , Special Court No. 4 .
48 Jabalpur
Additional Sessions Judge , Special Court No. 9 .
57 Morena
Additional Sessions Judge, Ambah
1stAddtional Sessions Judge , Narsinghpur
60 Narsinghpur
82 Sehore
Additional Judge , Nasrullaganj , to the Court of IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Sehore .
Name of the Judge of the SpecialCourt (4)
Shri Mahesh Bhadkaria , Additional Sessions Judge, Special Court No. 2 .
Shri Pankaj Gaur , 1st Additional Sessions Judge , Chhindwara.
Shri Rajaram Bhartiya , IInd Additional Sessions Judge , Guna .
Shri Deepak Kumar Thripathi , Additional Sessions Judge , Special Court No. 4.
Shri Alok Awasthi , Additional Sessions Judge , Special Court No. 9 .
Shri Bharat Singh Jamra , Additional Sessions Judge , Ambah .
Shri Deepak Kumar Gupta , 1st Additional Sessions Judge , Narsinghpur .
Shri Vijay Malviya , Additional Judge , Nasrullaganj to the Court of IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Sehore . " .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
9 फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस ब ( एक) -विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 16 अक्टूबर , 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 20, 57, 60 और 82 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
विशेष न्यायालय अनु- क्रमांक
सिविल जिले का नाम
(1) (2)
(3) " 20 छिन्दवाड़ा
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
57 मुरैना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह 60 नरसिंहपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर
82 सीहोर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सीहोर के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश नसरूल्लागंज .
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
सिविल जिला छिन्दवाड़ा का विद्युत् क्षेत्र अम्बाह का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 51 की विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
नसरूल्लागंज तथा बुधनी का विद्युत् क्षेत्र." .
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B (one) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83 / 03 /XXI - B ( 1 ) , dated 6th October , 2009 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 16th October , 2009 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 20 , 57 , 60 and 82 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S.No.
Special Court Name of District (2)
(1)
(3)
"20 Chhindwara 1st Additional Sessions Judge , Chhindwara .
57 Morena
Additional Sessions Judge , Ambah 60 Narsinghpur 1st Additional Sessions Judge , Narshighpur
82 Sehore
Additional Judge , Nasrullaganj to the Court of IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Sehore .
Territorial Jurisdiction of the Special Court (According to the Electricity Area) (4)
Electricity area of Civil District Chhindwara Electricity area of Ambah
All Electricity area of Civil District Narsinghpur ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 51 ) .
Electricity area of Nasrullaganj and Budhni . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
[ भाग 1 10
विभाग प्रमुखों के आदेश
शिकायत निवारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश
इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजनाएं " बी " विंग , द्वितीय तल, नर्मदा भवन,
59 , जेल रोड, अरेरा हिल्स , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2009
क्र. 4585 - सचिव- शिनिप्रा-नसंप - 09.- मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-10-2009- सत्ताईस -1 , भोपाल दिनांक 19 नवम्बर, 2008 , जिसके द्वारा इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना ( नर्मदा संकुल परियोजनाएं ) से प्रभावित व्यक्तियों के लिये गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण ( Grievances Redressal Authority for Indira Sagar & Omkareshwar Project' , Narmada Complex Projects ' Affected Persons ) में सचिव के पद पर मेरी नियुक्ति की गई है, के अनुक्रम में मैंने आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को पूर्वान्ह में सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकरण , ( नर्मदा संकुल परियोजनाएं ) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है.
व्ही. जी. धर्माधिकारी , सचिव.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 18 दिसम्बर 2009
क्र. 311-282-06.- मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल के आदेश क्रमांक 311-282-2006 दिनांक 26 अगस्त, 2006 द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , मण्डला के लिए स्वीकृत निम्नलिखित पदों को निम्नानुसार कार्यालय में स्थानान्तरित किये गये थे :-
कार्यालय
पद संख्या
क्र.
पदनाम
01
1
शीघ्रलेखक
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल
01
रीडर
2
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल
01
मध्यप्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल
3
आदेश वाहक
(कले . दर पर).
01
4 फर्राश
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल
5
01
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सागर
वाहन चालक
(2 ) तदुपरांत मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के आदेश क्रमांक 311/282/2006/दिनांक 20 अगस्त 2007 के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सागर को स्थानान्तरित वाहन चालक का पद मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल स्थानान्तरित किया गया था.
(3 ) चूंकि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, मण्डला में अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है तथा उनके प्रभार में जिला फोरम डिण्डौरी भी है . ऐसी स्थिति में वहां कार्य निष्पादन की दृष्टि से पदों की आवश्यकता है .
(4 ) उपरोक्त आवश्यकतानुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, मण्डला से स्थानान्तरित किये गये निम्नलिखित पदों को पुनः जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम मण्डला को स्थानान्तरित किये जाते हैं : -
1. शीघ्रलेखक
01 पद
01 पद
2. रीडर ( उच्च श्रेणी लिपिक)
01 पद
3. वाहन चालक
01 पद
4. फर्राश ( भृत्य)
01 पद
5. आदेश वाहक (कले. दर )
(5 ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. चूंकि उपरोक्त पद शासन द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत हैं अतः इनके स्थानान्तरण के कारण शासन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा.
माननीय अध्यक्ष , राज्य आयोग के आदेशानुसार, महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
11
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 30 सितम्बर 2009
क्र. 185- भू-अर्जन-2009-प्र. क्र.26-अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: --
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) रतलाम आलोट
1.845
करवाखेड़ी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम.
करवाखेड़ी तालाब निर्माण कार्य में आने वाली नहर की की भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 14 दिसम्बर 2009
क्र. 10343 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सिवनी घंसौर
झाबुआ पॉवर लिमि.
पॉवर प्लांट बरेला-गोरखपुर निर्माण हेतु.
अशासकीय भूमि ख.नं. 276 रकबा 2.080 हेक्टर है .
गोरखपुर प.ह. नं. 4/59 रा.नि.मं. घंसौर, तह . घंसौर जिला सिवनी
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
12
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शुद्धि- पत्र
खण्डवा, दिनांक 14 दिसम्बर 2009
भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ-82-08-09.-म.प्र. पा.ज.कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार मालवा ( श्री सिंगाजी ) ताप विद्युत परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु ग्राम दोंगालिया, तहसील खण्डवा ( वर्तमान तहसील पुनासा ) खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 1 -अ- 82-08-09 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन, " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 " में दिनांक 13 फरवरी 2009 को, चौथा संसार में दिनांक 3 फरवरी 2009 को, दैनिक जागरण में दिनांक 7 फरवरी 2009 को हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.-
प्रकाशन जिसमें हुआ
(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 13-2-09 चौथा संसार, दिनांक 3-2-09
दैनिक जागरण , दिनांक 7-2-09
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा ( हे. में) (2)
सही संशोधित प्रविष्टि रकबा ( हे. में. ) (3)
2.21 हे .
1.78 हे.
2.21 हे.
1.78 हे.
2.21 हे.
1.78 हे.
उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 2.21 हे. के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 1.78 हे . होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 21 दिसम्बर 2009
क्र. 9465 - भू- अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
1.701 राजगढ़
खारपुरस, एल.बी.सी.
राजगढ़
0.606
लावाबे , एल.बी.सी.
राजगढ़
राजगढ़
0.898 राजगढ़
पाटरीखुर्द , एल.बी.सी.
राजगढ़
0.376 राजगढ़
खारपुरस , आर.बी.सी.
राजगढ़
1.642 राजगढ़
भवानीपुरा , आर.बी.सी
राजगढ़
5.223 योग ( एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. ) ..
0.076 राजगढ़ राजगढ़ बजपुरा
कुल योग .. 5.299
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
बाजपुरा तालाब की एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण हेतु भूमिकाअर्जन.
बजपुरा तालाब शीर्ष कार्य निर्माण हेतु छूटे हुए सर्वे नं. 55 का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
13 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 22 दिसम्बर 2009
क्र. 4540 - भू- अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , आवश्यक सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) का प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.68
झाबुआ
गोपालपुरा
मेघनगर/ झाबुआ
बजरंग सागर तालाब की नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं. क्र. 1 , झाबुआ.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग झाबुआ में किया जा सकता है.
क्र. 4538 - भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, आवश्यक सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(2)
(4)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) का प्राधिकृत अधिकारी का नाम (5)
(6)
1.65
झाबुआ
चेनपुरा
मेघनगर/ झाबुआ
बजरंग सागर तालाब की नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं. क्र. 1 , झाबुआ.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग झाबुआ में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
14
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 21 दिसम्बर 2009
क्र. 1781 - भू-अर्जन- 2009-प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (4) (2) बड़वानी
(1) बड़वानी
पांचपुला उत्तर (भाग-1)
668.53 वर्गमीटर (शासकीय भूमि पर स्थित मकान/सम्पत्ति)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 राजपुर, जिला बड़वानी
लोअर गोई परियोजना के बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1782- भू-अर्जन- 2009-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(4)
(2) बड़वानी
(1) बड़वानी
पांचपुला दक्षिण भाग-1
1. आबादी भूमि में 1439.12 वर्ग मीटर पर मकान स्थित.
2. अन्य मद की शासकीय भूमि में 5371.38 वर्गमीटर पर मकान स्थित. कुल. 6810.50 वर्ग मीटर.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) लोअर गोई परियोजना के बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 राजपुर, जिला बड़वानी
नोट.-- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
15 कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 21/29 दिसम्बर 2009
क्र. भू- अर्जन - 2009-336.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
0.703 (1) शाजापुर
चितोडा
शुजालपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पावर ग्रिड चितोड़ा निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
प्रबंधक पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड, शुजालपुर
नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 10 दिसम्बर 2009
भू-अर्जन प्र.क्र. 7 -अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा
(ग) ग्राम- जसवाड़ी
( घ) अर्जित रकबा-0.04 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
खसरा नंबर (1) 16/1
0.04 योग . 0.04
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा देड़तलाई मार्ग के कि. मी. 7/4-6 में गोलनाले पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
16
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
भू-अर्जन प्र.क्र. 08-अ-82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
तहसील- खण्डवा
(ख)
(ग) ग्राम-सिवनी
अर्जित रकबा 05.12 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
204
0.01
205/2
0.01
0.15
205/1
0.03
673/1
670/3
0.08
666/1
0.04
662/2
0.08
666/3
0.07
0.02
664
665
0.17
0.13
663
216
0.15
660
0.04
0.10
657/2
0.07
655/2
655/3
0.04
655/1
0.12
0.34
711
0.16
713
714
0.01
573
0.02
0.01
572/1
0.06
571
0.12
762/2
761
0.05
0.115
764
766
0.01
767
0.02
768
0.02
769
0.04
0.03
772
[भाग 1
(2)
(1)
0.03
773
0.03
757
667
0.04
662
0.09
669
0.09
685/1
0.11
686
0.11
687
0.11
0.10
698
0.17
719/1
0.23
718
717
0.05
716
0.21
602
0.05
0.13
601
0.12
599
590
0.09
588
0.10
0.10
585
0.10
579
0.01
578
575
0.02
0.02
574
0.02
577
576
0.01
697
0.03
696
0.03
0.03
695
694
0.03
0.01
693/2
0.05
720/1
0.10
720/2
0.095
703/1
703/2
0.005
723
0.07
724
0.09
725
0.04
726
0.04
0.04
727
658
0.005
योग . 5.12
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिवना तालाब योजना की मुख्य नहर एवं उपनहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
17
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
खण्डवा, दिनांक 14 दिसम्बर 2009
क्र. भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-08-09.- म.प्र . पा.ज.कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार मालवा ( श्री सिगाजी ) ताप विद्युत परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु ग्राम दोंगालिया, तहसील खण्डवा ( वर्तमान तहसील पुनासा ) खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 -अ-82-08-09 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उदघोषणा का प्रकाशन, " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 " में दिनांक 25 सितम्बर 2009 को, नवभारत में दिनांक 11 सितम्बर 2009 को, चौथा संसार में दिनांक 11 सितम्बर 2009 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. -
पूर्वप्रकाशित प्रविष्टि
सही संशोधित प्रविष्टि प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा
खसरा
रकबा
रकबा .नंबर (हे. में) नंबर (हे. में) (1)
(2) (1) (2) 117
मध्यप्रदेश राजपत्र
पैकी 0.43 विलोपित विलोपित भाग-1 , दिनांक 25-9-09
117 पैकी 0.43 विलोपित विलोपित नवभारत दिनांक 11-9-09
चौथा संसार, 117 पैकी 0.43 विलोपित विलोपित दिनांक 11-9-09
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.21 हे . के स्थान पर 1.78 हे . होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 14 दिसम्बर 2009
क्र. 2755 - भू-अर्जन-46-अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम- सिराली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.50 एकड़.
खसरा
विवरण नंबर
क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)
(2)
(3) 211/5
1.25 1 पुराना कुआ 211/6
0.75
2.10
211/18
212में से
2.40
मकान
1 कुआ, 1
242/1
4.00
मकान
1 कुआ, 1
242/5 में से योग ..
2.00 12.50 3 कुआ, 2 मकान (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उपमंडी सिराली के विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं सचिव कृषि मंडी, खिरकिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पंत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 14 दिसम्बर 2009
रा. प्र. क्र. 01 - अ-82-2008-09-भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- बहोरीबंद
(ग) ग्राम- जुझारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.31 हेक्टर.
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर (1)
(2)
714/1
0.58
714/2
2.50
714/3
6.10
714/4
6.71 18
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
[भाग 1 (1)
(2)
(1)
(2) 714/7
0.64
623
0.02 714/8
1.64
625
0.02 714/9
0.41
663
0.02 714/10
0.60
664
0.02 714/11
0.33
665
0.01 714/12
2.80
666
0.01 714/13
1.90
708
0.01 714/14
1.10
709
0.01 कुल रकबा : 25.31
706
0.02
707
0.01
821
0.02 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- जुझारी कन्हैया जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
819
0.01
834
0.01
833
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
0.01
888
0.02
831/1
0.01
837
0.01
830
0.01
829
0.02
828
0.02
892
0.02 रा. प्र. क्र. 02- अ-82-2008-09-भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
694
0.02
897
0.02 अनुसूची
896
0.01 ( 1 ) भूमि का वर्णन
1107
0.01
1109
(क) जिला-कटनी
0.01 (ख) तहसील- बहोरीबंद
1110
0.02
1111
0.02 (ग) ग्राम-डिहुटा
1115
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टर .
0.01
1117
0.02 अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
1128
0.02 खसरा नंबर (1)
(2)
1134
0.03 17
0.02
2.18
कुल रकबा :
21/1
0.03
49
0.01
48
0.02
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शांतीनगर जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
525
0.02
524
0.04
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
532
0.02
531
0.01
564
0.02
566
0.02
567
0.01
रा. प्र. क्र. 02- अ- 82-2008-09- भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 624
0.01 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2010
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- बहोरीबंद
(ग ) ग्राम- गाताखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.88 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर (1)
(2)
25
0.03
27
0.03
28
0.03
31
0.03
504/2
0.01
505
0.03
506/2
0.01
507
0.01
625
0.02
627
0.02
17
0.02
18
0.03
19
0.20
20
0.15
21
0.10
22
0.15
55/2
0.15
55/4
0.15
56/1
0.15
57
0.15
97
0.04
122
0.05
121
0.15
123
0.15
132
0.15
134
0.07
135
0.10
136
0.20
288
0.05
290
0.10
287
0.10
289
0.01
322
0.10
19 (1)
(2)
25
0.01
27
0.10
26/1
0.15
29
0.02
37
0.20
38
0.10
491
0:01
503
0.20
501/1
0.25
500
0.01
517
0.20
521
0.10
525
0.01
520
0.15
524
0.05
532
0.01
533
0.05
534
0.05
535
0.10
114
0.08
157
0.03
153
0.02
154
0.03
155
0.02
207
0.25
152
0.08
150/1
0.02
116
0.02
130/2
0.02
145
0.09
144
0.20
142
0.20
233
0.18
237
0.01
280
0.09
279
0.06
278
0.03
275
0.02
268
0.03
274
0.05
265
0.02
270
0.01
271
0.07
333
0.07
335
0.08
372
0.08 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2010
20
(2) (1)
0.03 338
0.04 339/1
0.05 340
0.07 370
0.08 367/2
0.10 345
0.05 363
0.05 362
0.06 361
0.10 349
0.05 790
0.08 891
0.07 890
0.05 880
0.06 886
0.40 917
0.06 881
0.01 877
0.01 800
0.01 878
0.04 919
0.06 918
0.02 920
0.02 921/2
0.01 926
0.05 927
0.10 939
0.01 949
0.09 950
0.02 1009
0.02 1010
0.10 952
0.02 1008
0.02 1006
0.30 1005
0.02 999
0.03 1001
0.02 1002
0.02 900
0.02 989
0.02 988
0.03 1021
0.03 1024
0.04 1029
0.02 112
0.01 159
0.02 199
(2)
(1)
0.03
198
0.02
194
0.02
193
8.88
कुल रकबा :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शांतीनगर जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना दिनांक 17 दिसम्बर 2009
प्र. क्र. 1 अ- 82-2009-10-290-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- गुना
(ग) नगर/ग्राम-छावनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.022 हेक्टर .
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
खसरा नंबर (1)
981 में से
0.022 योग .. 0.022
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गुना में रेल विद्युतीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित ट्रेक्शन सब स्टेशन के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व गुना एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुना अनुभाग के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.