पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 .
वध्यप्रदेश शासन
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 3]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2010- पौष 25, शक 1931
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2009
क्र. ई- 5-854- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस . , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के आवेदित अर्जित अवकाश दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2009 के स्थान पर पंचायत चुनाव होने के कारण राज्य शासन द्वारा दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, छः दिन के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री आर. के. श्रीवास्तव , अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010 86
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
[ भाग 1 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010
(2) श्री गुलशन बामरा की अवकाश की अवधि में श्रीमती कामिनी रतन चौहान , आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-296- आयएएस-लीव - एक-5.- ( 1 ) श्रीमती आभा (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
अस्थाना, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति विभाग को दिनांक 11 से 15 जनवरी 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा संचालक, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कामिनी रतन चौहान, संचालक, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्रीमती आभा अस्थाना की अवकाश की अवधि में श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहतेः
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश साहनी, मुख्य सचिव.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2009
(4) श्रीमती आभा अस्थाना द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई - 5-291 - आयएएस- लीव- एक 5. श्री ओ. पी . रावत, आयएएस. , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2009 द्वारा दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती आभा अस्थाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-822 - आयएएस लीव- 5- एक. श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला विदिशा को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2009 से 5 दिसम्बर 2009 तक, तेरह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2009
क्र. ई - 5-720 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री गुलशन बामरा, आयएएस. , संचालक, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश को दिनांक 6 से 15 जनवरी 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई - 5-670- आयएएस लीव - एक-5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को इस विभाग के आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2009 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक , दस दिन का 87
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2010
भाग 1 ]
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत रहेगी.
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010
क्र. ई-5-731 - आयएएस लीव-5- एक. श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा द्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010
क्र. ई - 5-804 - आयएएस लीव-5 - एक. श्री एस. एन. शर्मा, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 11 से 15 जनवरी 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस . एन. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(3) अवकाशकाल में श्री एस. एन. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.
T
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2009
क्र. एफ. 4-5-2009-एक 10. राज्य शासन द्वारा माननीय तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री रिपुसूदन दयाल , लोकायुक्त संगठन, भोपाल को दिनांक 17 जून 2009 का अर्जित अवकाश स्वीकृति के साथ अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, अवर सचिव.
ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 दिसम्बर 2009
एफ. नं. 1-32-06- बावन ( एक) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम, भोपाल के मेमोरेण्डम आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन के आर्टिकल 71 ( 2 ) ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री कैलाश विजयवर्गीय , मंत्री , मध्यप्रदेश शासन , ग्रामोद्योग विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम का संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पिडिहा , उपसचिव.
बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2009
क्र. एफ. 2-12-2008- तैंतालिस- बीस सूत्र.- इस विभाग के आदेश क्रमांक 2-8-06- तैतालिस - बीस सूत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन दो वर्ष की कालावधि के लिये किया गया था. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से ) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 14 सन् 1991 ) की धारा 3 ( क ) ( एक) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में . लाते हुए, राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2009 के द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 19 दिसम्बर 2008 से एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया था, पुनः एतद्वारा राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का कार्यकाल दिनांक 19 दिसम्बर 2009 से, छः माह के लिये बढ़ाया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2009
क्र. 2631-2633-2009- उन्नतीस 1.- राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 55 क्र. 10 ) की धारा 3 सहपठित 5 (ख ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शक्कर 88
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
व्यापारी ( अनुज्ञापन तथा नियंत्रण ) आदेश , 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल संशोधन
भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2010
उक्त आदेश में, --
कंडिका 2 ( ज ) में " थोक उपभोक्ता " के उपरांत " ( जो किसी एक समय में स्वयं के उपयोग के लिये 20 क्विंटल से अधिक शक्कर की मात्रा का भंडारण करता है ) " जोड़ा जाता है .
क्र. एफ. 1 ( ए) 243-93- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री वरुण कपूर , भापुसे. , महानिदेशक उज्जैन रेंज उज्जैन को दिनांक 11 से 15 जनवरी 2010 तक, 5 ( पांच) दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 9 , 10 एवं 16,17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री वरुण कपूर, भापुसे की अवकाश की अवधि में पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज का प्रभार सौंपा जाता है .
No .. 2631-2633-2009 -- XXIX - 1 . In exrecise of the power conferred by sub - clause ( d) of clause 2 of Section 3 of the Essential Commodities Act read with clause (b ) of section 5 of the Essential Commodities Act , 1955 (No. 10 of 1955) the State Government hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sugar Traders (Licensing and Control) Order , 2009 namely :-
AMENDMENT
In the said order ,-
(3 ) श्री वरुण कपूर भापुसे . द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज का कार्यभार ग्रहण करने पर पुलिस अधीक्षक, उज्जैन उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज का प्रभार से मुक्त होंगे .
1. In clause 2 (f) the word " twenty " is substituted by the word " ten" .
2. In clause 2 (h) after the words " bulk
(4) अवकाश से लौटने पर श्री वरुण कपूर भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
consumer" the words "( storing more than 20 quintals at any given point of time) " is inserted .
(5 ) अवकाशकाल में श्री वरुण कपूर भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. जैन , अपर सचिव.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरुण कपूर, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2010
भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2010 क्र. एफ. 3-117-2009-दो-ए ( 3 ) . - राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को प्रश्न- पत्र विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशूलेशन को- ऑडिनेशन व हजार्डस एरिया ) (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम
अनु. परीक्षार्थी का नाम
क्र. एफ. 1-91-2001- ब- 2- दो.-( 1 ) श्री के. के. लोहानी, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 26 फरवरी 2010 तक, कुल तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(3)
(1)
(2)
उज्जैन संभाग
सहायक यंत्री
1 श्री पी . सी . राजगुरू
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. लोहानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मधु खरे, उपसचिव.
89
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2010
भाग 1 ]
पशुपालन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल (3) अवकाशकाल में श्री के.के. लोहानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2010 (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. लोहानी, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010
क्र. एफ. 3-1-2009-पैंतीस. राज्य शासन, डॉ. आर. के. रोकड़े, संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, संचालनालय , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर वेतन बेंड -4 रुपये 37400-67000 + रु. 10000 में पदोन्नत कर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010 क्र. एफ. 1 (ए) 138-98-ब- 2- दो. राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2009 जिसके द्वारा श्री व्ही. एन . पचौरी भापुसे. सेनानी 15 वीं वाहिनी विसबल, इन्दौर को दिनांक 2 से 5 दिसम्बर, 2009 तक स्वीकृत आकस्मिक अवकाश: अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत गृहनगर, जबलपुर ( म.प्र. ) जाने की अनुमति दी गई है, को निरस्त कर अब दिनांक 12 से 15 दिसम्बर 2009 तक स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्न सदस्यों के साथ " मुम्बई " जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है : -
स्वयं
1. श्री व्ही. एन. पचौरी
पत्नी
2. डॉ. कांती पचौरी
फा. क्र. 1 (बी) 25-04-इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2005 के द्वारा श्री विजय कुमार सेठी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, उज्जैन को नियुक्त किया गया था.
पुत्र
3. वत्सल पचौरी
पुत्री
4. शिवांगी
श्रीविजय कुमार सेठी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, उज्जैन के स्वेच्छा से पद से मुक्ति चाहे जाने पर विधिविभाग नियमावली के नियम 19 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पद मुक्त करता है.
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010 क्र. एफ. 1 (ए) 150-1990-ब-2-दो.-( 1 ) श्री संजय व्ही. माने, जेल महानिरीक्षक, भोपाल को दिनांक 23 से 29 दिसम्बर 2009 तक, 7( सात ) दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
फा. क्र. 1 ( बी) 35-04- इक्कीस - ब (दो ).- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2004 के द्वारा श्री विजय लोढ़ा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, रतलाम को नियुक्त किया था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न जेल महानिरीक्षक, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
श्री विजय लोढ़ा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रतलाम के द्वारा त्याग- पत्र दिये जाने से पद से मुक्ति चाहे जाने पर विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह पश्चात् पद मुक्त करता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही . माने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे.खान , सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विश्वमोहन उपाध्याय , सचिव 90
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2009
क्र. एफ. 4-37-2007- सात 4 ए. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत घोषित निम्नांकित संवर्ग के वेतनमानों को दिनांक 1 सितम्बर 2007 से कालम नं. 4 में अंकित वेतनमान अनुसार संशोधित किया जाता है :-
स.क्र.
पदनाम
संशोधित वेतनमान 1 सितम्बर 2007
(1)
(2)
दिनांक 1 अप्रैल 2006 से
स्वीकृत वेतनमान
(3)
(4)
रु. 5000-150-8000
रु. 5500-175-9000
1 सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख
2
रु. 5500-175-9000
अधीक्षक, भू-अभिलेख
रु. 6500-200-10500
(2) उपर्युक्त संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार अर्थात् मूल नियम 22 के नीचे दिये गये ए.जी.आई. के साथ पठित मूल नियम , 23 के प्रावधानों के अनुसार होगा. प्रभावित शासकीय सेवकों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर संशोधित वेतनमान पर आने की तिथि बाबत अथवा अपना वर्तमान वेतनमान बनाये रखने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अंतिम माना जावेगा. निर्धारित समयावधि में विकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर यह माना जावेगा कि शासकीय सेवक द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से संशोधित वेतनमान का चयन कर लिया है और तद्नुसार ही उक्त दिनांक से उनका वेतन संशोधित वेतनमान में निर्धारित किया जावेगा.
( 3 ) यह आदेश वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-2-2002-नियम- चार, दिनांक 30 सितम्बर 2002 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. विले, अवर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2010
क्र. एफ-3-94-2009- बत्तीस .- मध्यप्रदेशं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-94-2009- बत्तीस, दिनांक 3 नवम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित शहडोल विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
ग्राम शहडोल
106 का अंश
750 वर्गमीटर
वाणिज्यिक.
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक शर्त 1. पार्किंग के लिये निर्धारित समुचित व्यवस्था भू- खण्ड के अंदर ही की जाना अनिवार्य होगा.
91
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
भाग 1 ]
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
( 2)
2. भू- खण्ड से संलग्न दोनों मार्गों पर विकास योजना में प्रस्तावित विकास अनुसार ही भवन रेखा निर्धारित की जाये .
कुल योग 750 वर्गमीटर
2. उपरोक्त उपांतरण शहडोल विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
दिनांक 26 दिसम्बर 2009
क्र. 1776- सा- 2-09.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 322-1999- एक -4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं, सचिन सिन्हा, कलेक्टर, जिला देवास वर्ष 2010 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -
अवकाश का क्षेत्र
(5)
वार (4)
अ.क्र. (1)
त्यौहार स्थानीय अवकाश का नाम (2)
दिनांक (3)
तहसील खातेगांव
1. नर्मदा जयंती
22 जनवरी , 2010
शुक्रवार
2 रंगपंचमी
05 मार्च, 2010
सम्पूर्ण जिला
शुक्रवार
3
शुक्रवार
देवास/बागली/कन्नौद सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
15 अक्टूबर, 2010
महाअष्टमी पूजन
3
सोमवार
देवास/सोनकच्छ संपूर्ण अनुभाग क्षेत्र
18 अक्टूबर, 2010
दशहरे का दूसरा दिन
4 धनतेरस
तहसील कन्नौद सतवास क्षेत्र
4 नवम्बर, 2010
गुरुवार
शनिवार
5
6 नवम्बर, 2010
सोनकच्छ/बागली संपूर्ण अनुभाग क्षेत्र गोवर्धन पूजा
(दीपावली का दूसरा दिन )
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों /उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे ,
सचिन सिन्हा, कलेक्टर .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2009
क्र. 343- एस.सी. 1-2009- क्र. 16- एस.सी.1-2009.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च , 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
92
अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं, डॉ. ई. रमेश कुमार , कलेक्टर, जिला छतरपुर वर्ष 2010 के लिये जिलान्तर्गत उनके नाम के समक्ष में दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
क्रमांक
अवकाश का दिनांक
(2)
(1)
1
14-1-2010
2-3-2010
2
8-11-2010
3
पर्व
विशेष अवकाश कादिन
(3)
(4)
(5)
मकर संक्रांति
गुरुवार
मंगलवार
भाईदोज (होली )
सोमवार
भाईदोज ( दीपावली )
ई. रमेश कुमार , कलेक्टर
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन, दिनांक 30 दिसम्बर 2009
क्र. 8941 - एस.सी. - 2009.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर, रायसेन वर्ष 2010 में रायसेन जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय, अवकाश घोषित करती हूं : -
दिनांक
स.क्र.
(1)
(2)
5-3-2010
1
27-3-2010
2
3
6-11-2010
दिन
(3)
शुक्रवार शनिवार शनिवार
त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4) रंगपंचमी उर्स पीर शाह फतेह उल्लाह साहब , रायसेन दीपावली का दूसरा दिन
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 31 दिसम्बर 2009
क्र. 13317 - व.लि. - 2009.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक -4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999 - एक -4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर , जिला धार वर्ष 2010 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
त्यौहार का नाम
(2)
अ.क्र. (1)
1 रंगपंचमी
2 श्री शंकर सवारी ( छबीना ) का दूसरा दिन 3 अनन्त चर्तुथदशी का दूसरा दिन
4 उर्स
उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
विवरण
दिनांक
(5)
(4)
वार (3)
5-3-2010 सम्पूर्ण धार जिले के लिए शुक्रवार
7-9-2010
मंगलवार
23-9-2010
गुरुवार
सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिए.
24-12-2010 संपूर्ण धार जिले के लिए.
शुक्रवार
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.
93
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2010
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2009
क्र. 10944- भू-अर्जन - 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4)
(6) (1) (2)
(3)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
16.591 हेक्टर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिये दांयी तट मुख्य नहर, स्केपचैनल एवं बांध निर्माण के लिये निजी भूमि अर्जन.
ग्राम-भूतेरा ब. नं. 435, प.ह.नं. - 31, रा.नि.मं.- छिंदवाड़ा-1
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई के उप संभाग क्रमांक-3 चौरई , जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 30 दिसम्बर 2009
क्र.- दस - भू-अर्जन- फा.510-प्र. क्र. 04-अ-82-2008-09-5507.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता * है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 94
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
[भाग 1 है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का
( 2 )
धारा 4 की उपधारा
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) शहडोल
चंदनिया बडी
2.409
सोहागपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 , शहडोल, म. प्र.
बंघवा जलाशय के स्पिल चैनल एवं डैमशीट निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 4 जनवरी 2010
प्र. क्र. 01- अ- 82- वर्ष 2009-10- भू-अर्जन-73.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(4)
(5)
0.939
(1) बैतूल मुलताई सोमगढ़
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , भोपाल.
(6) वर्धा सेतू पट्टन चिल्हाटी पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई तथा कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण संभाग भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण उप संभाग बैतूल में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर के भू-अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
95
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 24 नवम्बर 2009
रा. प्र. क्र. - 05- अ- 82-2008-09 भू. अ.अ.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- ढीमरखेडा
(ग ) ग्राम- सनकुई पी.सी. 113/21
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.95 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.05
927
920/1
0.06
0.04
920/2
921
0.06
1393/1
0.01
1393/2
0.52
1401/1
0.59
1402/1
0.01
1401/1
0.05
1402/1
0.08
1403
0.06
1404
0.12
1405/3
0.07
1405/3
0.03
0.20
योग. 1.95
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-करौदा जलाशय/नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी ढीमरखेडा जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कटनी, दिनांक 29 दिसम्बर 2009
प्र. क्र. - 36- अ- 82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग) नगर/ग्राम - बिलहरी , प.ह.नं. 22 , नं. बं. 279 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
363/1
0.17
721/3
0.20
0.11
721/4
योग . 0.48
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता . है- बरगी दांयी तट मुख्य नहर निर्माण के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2009
रा.मा.क्र. - 47-अ-82 वर्ष 2008-09- पत्रक्र 828- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि 96
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2010
की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील - गाडरवारा
(ग) नगर/ग्राम- मनकवारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.180 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
148/2
एक नलकूप 150/2
0.180 एवं एक मकान
योग 0.180
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अमोदा उपनहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष भू-अर्जन कार्यालय, नरसिंहपुर में किया जा सकता है.
रा.मा.क्र - 48 - अ-82 वर्ष - 2008-09 - पत्रक्रं . 828 भू. - अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
(ग) नगर/ग्राम- पनारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.160 हेक्टर.
खसरा
रकबा
(हेक्टर में)
नम्बर (1)
(2)
230/1
0.160 योग .. 0.160
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-टेकापार माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष भू-अर्जन कार्यालय, में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2009
प्र.क्र- 2 - अ -82 - भू-अर्जन- 2008-09-1238.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख ) तहसील/तालुक- मुंगावली
(ग) नगर/ग्राम - प्यासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.478 हेक्टर .
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
0.228
0.859
0.415
2.630
164/3
खसरा नम्बर (1) 451/1 ग 451/1घ 163 164/6
0.346
योग 4.478
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- प्यासी तालाब की डूब भूमि बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिंदवाड़ा, दिनांक 23 दिसम्बर 2009
क्र- 10892 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है , कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) 97
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2010
भाग 1 ]
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिंदवाड़ा
(ख ) तहसील- जुन्नारदेव
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सुकरी , प.ह.नं. 27, ब. नं. - 577, रा.नि. मंडल- जुन्नारदेव.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.991 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित
क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.038
19
21/1
0.567
0.567
23/2
0.441
30/2
31
0.040
33
0.040
0.048
35/1
35/2
0.081
0.052
41/3
0.035
40
0.040
39/1
0.044
42/1
0.040
42/2
0.020
39/2
0.050
52/2
0.050
52/7
0.040
54/1
0.140
56/1
0.030
75/1
0.100
61/1क
0.098
61/6
0.040
66/1
0.072
66/2/3/ग
0.075
71/1
0.040
72/1
(2)
(1)
72/2
0.040
75/2
0.020
0.030
80
0.004
81/7
0.004
81/8
81/6
0.070 बाऊन्ड्रीवाल 81/9
0.003 पक्की बनी हुई है.
0.032
81/24
योग कुल रकबा 2.991 एवं उक्त रकबे
पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-जामई केवलारी मार्ग निर्माण हेतु निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक़्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्र. - 1 छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा उपसंभाग क्र. - 1 छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है .
छिंदवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर 2009
क्र- 11019 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इंस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 18 अप्रैल 2008 में किया गया है. जिसमें स्थल जॉच अनुसार प्रस्तावितं खसरा नम्बरों की अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित रकबे में परिवर्तन परिलक्षित होने के कारण संशोधित रकबे 98
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
का नीचे दर्शाये गये अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 4 ) में जन सामान्य की जानकारी के लिये प्रकाशन कराया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिंदवाड़ा
(ख) तहसील-पांढुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- गूजरखेड़ी, प.ह.नं. -26 ब.नं. -99, रा.नि. मंडल-पांढुर्णा
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.970 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्रफल स्थल जॉच अनुसार (हे. में)
खसरा नम्बर प्रस्तावित
अर्जन में आ रहा संशोधित प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3) 18
0.019
0.019 114.
0.069
0.069
0.115
116
0.115 117
0.478
0.478 110/1
0.088
0.168 110/2
0.038
0.008 214/1
0.010
0.010 214/3
0.014
0.014 214/2
0.063
0.063 214/4
0.013
0.013 214/5
0.013
0.013
0.970
योग
0.970
हेक्टेयर एवं हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पांढुर्णा से गूजरखेड़ी मार्ग के निर्माण हेतु निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण
[भाग 1 विभाग ( भं/स ) संभाग क्र. 1 छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान कानिरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा उपसंभाग सौंसर में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग .
खण्डवा, दिनांक 24 दिसम्बर 2009
भू-अर्जन- प्र. क्र.-18-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-दिनकरपुरा
(घ) क्षेत्रफल-3877.50 वर्गमीटर, आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियाँ.
मकान नम्बर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा वर्गमीटर (1)
(2)
(3) 19/1
113 पैकी 126.00 22/1
88.88 27/1
111.65 41
96.30 4
582.99
269 पैकी 608.58 15/1,15/2 , 15/3
631.00 22/2 , 22/3 , 22/4
550.20 24/1 , 24/2
455.50 25/1 , 25/2 , 25/3
25/4, 25/5
377.30 26/1 , 26/2
21/1
योग
249.10 3877.50 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
99 (1)
(2)
(3) 11/2
113.60
136 पैकी
277.55 14/1 , 14/2
370.86 14/3, 14/4
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
19/1
141.67 19/3
93.57
112.14 19/4
26/1
296.60 26/2
475.94
160.74 27/1,27/2अ
196.10 27/2ब, 27/4
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) - एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.- 28-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
27/3
355.74 28
19.40 29
801.39 30/2
164.11 31/1
201.46 31/2
294.17
1590.26 31/3
205.81 -32/1
116.72 32/2
474.20 33
177.93 34/1 , 34/2
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-दोंगालिया
( घ) क्षेत्रफल-22677.72 वर्गमीटर , आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियाँ.
मकान नंम्बर
अर्जित रकबा वर्गमीटर (1)
खसरा नम्बर (2)
(3)
136 पैकी
1/1
240.03 1/2
383.33 1/3
493.50 4/1
84.35 4/2
44.80 5/1
62.64
39.36 5/2
6
164.14 7/1
153.15
277.20 7/2, 7/3
8/1
451.00
-,, -
8/2
168.00 8/3
230.85 10/1
497.69 10/2
280.03
450.99 34/3
250.32
167.61 36
341.25 37/1,37/ 2,37/3,37/ 4,37/ 5 - ,, -
96.56 45
100.82 47
58.00 52/1
37.70 52/2
456.62 54/1 , 54/2
56/1
114.40 56/2
294.30 58/1
51.15
357.72 58/8
96.00 58/2
167.64 58/9
58/3
214.30
199.33 58/4
106.05 58/5
362.35 59/1
330.66 59/4
778.57 59/2
59/3
701.32
75.73 61/1
61/4
159.84
43.99 61/2
62.47 61/3
86.40 62/1
20.40 62/2
119.84
136 पैकी
ज. -52/1 100
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
(1)
(2)
(3) 11/3
91 पैकी
188.75 44/6
144.60 58/6
534.60 58/7
132.30 49/1
206.80
94पैकी
49/2
23.80
-,, -
229.37 49/3, 49/4
-,,-
ज.- 52/2
346.30
_"_
ज.- 52/3
176.32 12/1
106 पैकी
58.14
147.72 12/2, 12/3
13/1
111.15
_"_
50/2
79.20
-,,-
53
161.25 55/1
249.53
162.91 ज. - 19/1 , 19/2
ज.-34
249.13 ज.-35
161.38
171.41 23/1 , 23/1
110/118 पैकी
24
110/118 पैकी 332.46
110 पैकी 536.85 ज. - 18
50/1
114 पैकी 172.61 23/2
118 पैकी 138.65 30/1
741.20
136/164 पैकी
48
169 पैकी 708.93
योग .. 22677.72 (2) सार्वजनिकं प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्ड़वा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2009
क्र. 9757- भू-अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के एक पद में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( धामन्या तालाब निर्माण शीर्ष कार्य ) के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम-ढाबलीकलॉ एवं ढाबलीखुर्द
(घ) क्षेत्रफल-15.878 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर (1)
( हेक्टर में ) (2)
ग्राम-ढाबलीकलॉ, क्षेत्रफल 13.251 हेक्टेयर 683/2
0.465
0.230
691/81/3
683/3
0.125
691/81/1
0.700
683/6
0.125
691/81/2
0.490
684
0.340
691/77
0.368
0.303
691/19
691/22
0.632
691/26
1.057
691/36
5.450
691/21/1
0.101
0.392
691/50/1
691/78/1
0.074
691/21/2
0.260
0.205
691/50/2
691/78/2
0.102
0.260
691/21/3
0.206
691/50/3
691/78/3
0.101
691/48
1.265 101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2010
भाग 1 ]
ग्राम-ढाबलीखुर्द, क्षेत्रफल 2.627 हेक्टेयर
0.790
132/5
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 0.821
132/15
0.125
132/6
रायसेन, दिनांक 5 जनवरी 2010 0.190
132/7
0.701
132/14
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धामनिया तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 199-प्र. क्र. - 3- अ- 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायसेन
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(ख) तहसील- बरेली
उज्जैन, दिनांक 30 दिसम्बर 2009
(ग) ग्राम-अकोला--बेरखेड़ी
कुल
सर्वे क्रमांक
रकबा
अर्जित रकबा (एकड़ में)
(एकड़ में)
ग्राम अकोला
क्र. क्यू- भूमि संपादन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के एक पद में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(3)
(2)
(1)
अनुसूची
0.40
1.97
81
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.08
2.64
80
0.27 (क) जिला- उज्जैन
0.59
83
(ख) तहसील- उज्जैन
0.22
1.41
85/2/4
(ग) ग्राम- सांवराखेडी
0.30
1.91
85/2/1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टेयर.
0.17
1.07
85/2/2
अर्जित रकबा
खसरा
0.22
1.32
85/2/3
(हेक्टर में)
नम्बर
0.38
1.24
121/2
(2)
0.05
1.70
121/1
0.146
(1) 93/1
0.12
3.20
120/2
0.29
3.27
142/1
0.33
3.70
142/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित ब्रिज एवं एप्रोच रोड निर्माण योजना हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
0.32
3.56
142/3
0.30
3.32
142/5
0.14
1.61
142/6
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी कोठी पैलेस उज्जैन में देखा जा सकता है.
0.27
6.48
257/1
0.12
1.30
142/7
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2010
102
(3) (1)
(2)
0.48
5.67
258/1
2.28
3.00
258/2
0.27
6.47
257/2
0.30
6.47
255
0.30
6.47
254
2.72
0.25 279
2.80
0.30 280/2
0.30
5.00
282
4.54
0.34 284/2/2/2
3.00
0.12 296/2/1
2.85
0.12 296/2/3
2.10
0.07 297/1/1
[भाग 1 क्र. 169 - प्र. क्र. 5-अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- बरेली
(ग) ग्राम-चारगांव
सर्वे क्रमांक
1.50
0.05 298/1/1
2.10
0.07 297/1/1
2.90
298/2/2
0.10
2.23
0.07 297/2/1
2.23
0.07 297/2/2
2.80
298/1/2
0.09
0.04
1.45
298/2/2
ग्राम-बेरखेडी
0.45
8.69
1/2
2.80
2
0.60
1.00
29.30
13/2
0.15
1.00
13/3
2.30
0.15 13/1
27.40
12/1/1
1.60
8.57
2/1/2
0.50
5.60
12/2
0.40
12.45
कुल योग ..
0.09 शासकीय रकबा सर्वे में 84,141,296
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- धना श्रीमाईनर टेल एक्सटेशन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बरेली ( राजस्व ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कुल
रकबा
अर्जित रकबा (एकड़ में)
(एकड़ में) .
(1)
(2)
(3)
0.31
2.40
333/2
1.71
15.24
56
0.66
14.33
55
0.67
14.32
54
0.05
2.50
46/2
0.43
3.60
53
0.07
2.08
77
0.37
2.00
78/1
8.15
0.38 78/2
कुल योग .. 4.65 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चारगांव एस.एम. क्रमांक 5 एक्सटेशन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बरेली ( राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
103
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2009
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2009
क्र. 1240- गोपनीय- 09-दो- 2-1-2009 ( भाग - ए) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary" , जो दिनांक 4 जनवरी 2010 से 8 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 जनवरी 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 जनवरी 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट , सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761- 2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है.
8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2009
क्र. D - 4720- एक-7-3-2009-( भाग एक ) .- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 4487- एक-7-3-2009 ( भाग एक ) , जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009 जिसके द्वारा दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2009 को इंदौर में आयोजित न्यायिक अधिकारियों के अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ- जबलपुर, तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की रजिस्ट्री एवं समस्त अधीनस्थन्यायालयों हेतु ( सागर जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर ) शनिवार दिनांक 26 दिसम्बर 2009 का अवकाश घोषित करते हुये उसके एवज में शनिवार दिनांक 19 दिसम्बर 2009 का कार्यदिवस घोषित किया गया है, के अनुक्रम में अधिवेशन स्थगित होने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2009 वापिस करते हुये समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शनिवार अकार्य दिवस ( Non Working Saturday ) अनुसार दिनांक 26 दिसम्बर 2009 को कार्य करेंगे.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की रजिस्ट्री में शनिवार दिनांक 26 दिसम्बर 2009 का अवकाश यथावत रहेगा.
जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2010
क्र. 01 - गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- ए) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary" , जो दिनांक 25 जनवरी 2010 से 30 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 जनवरी 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2009
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प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 जनवरी 2010 कोप्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट , सफेद शर्ट , ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761- 2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है.
8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई- कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, जयन्त चव्हाण , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2009
क्र. 1245- गोपनीय- 09-दो- 2-1-2009 ( भाग - ए ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 11 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 11 जनवरी 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी : -
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 11 जनवरी 2010 कोप्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. .टी . ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761- 2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है .
8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals 105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2009
भाग 1 ]
एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई- कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किंया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
क्र. A- 2698- एक-7-3-2009-( भाग एक ) .- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-4467- एक-7-3-2009 ( भाग- एक ) , जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2009 जिसके द्वारा दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2009 को इंदौर में आयोजित न्यायिक अधिकारियों के अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ- जबलपुर, तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की रजिस्ट्री एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों हेतु ( सागर जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर ) शनिवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2009 का अवकाश घोषित करते हुये , उसके एवज में शनिवार दिनांक 19 दिसम्बर 2009 का कार्यदिवस घोषित किया गया है, के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 19 दिसम्बर 2009 को अधीनस्थ न्यायालय में नियमित न्यायिक कार्य के स्थान पर न्यायिक अधिकारी इस रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक डी/ 1973 , दिनांक 24 जून 2009 में दिये गये निर्देशानुसार कार्य करेगे तथा " लोक अदालत " संबंधी कार्य कर सकेंगे.
जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2009
क्र. 1247-गोपनीय- 2009-दो- 3-1-2009-( भाग- दो ) .- प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय चरण के " Induction Training Programme " जो दिनांक 11 जनवरी 2010 से 6 फरवरी 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 11 जनवरी 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 11 जनवरी 2010 कोप्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें, तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है.
8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता) .
जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2010
क्र. A- 8- दो- 2-68-09.- श्री एस. एन. द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) /19/03/इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 15 जून , 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 25 नवम्बर, 2009 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर , दिनांक 4 जनवरी 2010
क्र. B - 29-दो- 3-33-2006 .- श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर, 2009 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 से 8 जनवरी 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर , 2009 के एवं पश्चात्में दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान का जाती है .
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2009
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अवकाश से लौटने पर श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
28 एवं 29 नवम्बर 2009 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 31-दो- 2-37-2005.-श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर, 2009 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 से 8 जनवरी 2010 तक, 'आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान का जाती है.
क्र. D-34-दो-2-37-2007.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, : जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 1 से 7 दिसम्बर 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2010
क्र. D- 37- दो- 2-19-ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
(1 ) दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2009 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. E-73-दो- 2-33-2009.- श्री जे. आर. बच्चन , रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 10 दिसम्बर, 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान का जाती है.
(2) दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2009 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2009 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. आर. बच्चन, रजिस्ट्रार, ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित एवं शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. आर . बच्चन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार, ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 39- दो- 3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को क्र. D -32-दो-2-16-2002.- श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2009
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2009 दिनांक 9 से 10 दिसम्बर 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. डी-4721- तीन-6-2-2009.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री आर. के. पाटीदार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , धार , श्री अभिषेक नागराज , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 2, धार, श्री सदाशिव दांगोड़े, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , धार एवं श्री कलम सिंह मेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सरदारपुर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सरदारपुर न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी , धार जो राजस्व जिला धार में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.
क्र. D - 30- दो- 2-36-2008.-श्री आर. के. गुप्ता , अपर जिला न्यायाधीश/ओ. एस. डी. ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर, 2009 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश/ओ . एस. डी. ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश ओ . एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. डी-4723 -तीन-6-2-2009.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री डी. के. नोटिया , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , देवरी, श्री वरूण पुनासे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , सागर, श्री प्रनयदीप ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , खुरई एवं श्री अजयनील करौथिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रहली न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी, सागर जो राजस्व जिला सागर में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009
क्र. 1265 - गोपनीय- 2009- दो- 2-1-2009 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना कहां से कहां को
नाम
क्रमांक
के संदर्भ में टिप्पणी
(6) (3)
(4) भोपाल
पदस्थापना के जिले का नाम (5) भोपाल
भोपाल
सिविल जिला, भोपाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
(1) (2) 1 श्रीमती रेणु शर्मा, रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जयन्त चव्हाण , रजिस्ट्रार जनरल.