मध्यप्रदेश शासन
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल- 09-11.
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 4]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010- माघ 2, शक 1931
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.-(क
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद्के अधिनियम ,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी , राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार सौंपा गया था.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2010
(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती विजया श्रीवास्तव के स्थान पर डॉ. देवराज बिरदी , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का चालू कार्यभार श्री मोहन्ती के उक्त अवकाश अवधि में सौंपा जाता है .
(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी.
क्र. ई - 5-409 - आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2009 द्वारा श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 15 से 25 जनवरी 2010 तक, ग्यारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती विजया श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को लोक स्वास्थ्य एवं
109
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 110
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
[भाग 1 क्र. ई - 5-456- आयएएस लीव- एक- 5.-( 1 ) श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को दिनांक 18 से 22 जनवरी 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 5-570-आयएएस लीव एक-5, दिनांक 22 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2009 से दिनांक 2 जनवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2) श्रीमती विजया श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस. , आयुक्त सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है .
(2 ) श्री अजीत केसरी, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रभारी , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तथा 1 जनवरी 2010 का दो दिन का ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 2 जनवरी 2010 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 5-667- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर को दिनांक 18 से 25 जनवरी 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(4 ) श्रीमती विजया श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती मधु हाण्डा, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगी.
(2) श्री पी. के . पाराशर, की अवकाश की अवधि में श्री हरिरंजन राव , आयएएस . , कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती विजया श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2010
(4 ) श्री पी . के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई . - 1-9-2010-5- एक. अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे . ( 1992 ) की सेवाएं ऊर्जा विभाग को अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
(5) अवकाशकाल में श्री पी . के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी .के. पाराशर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश साहनी, मुख्य सचिव.
(2) उपरोक्तानुसार श्री पंकज अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे. ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2010 क्र. 197-7302-09- आईएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अजीत केसरी, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य
क्र. ई- 1-10-2010-5- एक. डॉ. ए.एन. अस्थाना , भाप्रसे ( 1976 ) द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी 2010 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है तथा ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 111 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
के लिए 3 माह का पूर्व नोटिस देने की शर्त शिथिल करने का अनुरोध राज्य शासन से किया गया है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . कबीरपंथी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) और , चूंकि, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवा ( डीसीआरबी ) नियम , 1958 के नियम, 16 ( 2 ) के तहत डॉ. ए.एन. अस्थाना, भाप्रसे ( म.प्र 1976 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी , 2010 अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति दी जाए तथा उक्त नियमों के नियम 16 ( 2 ) के परन्तुक के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को शिथिल किया जाए.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. कबीरपंथी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2010
क्र. ई -5-564- आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इंदौर को दिनांक 7से 23 दिसम्बर 2009 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) अतः राज्य शासन अखिल भारतीय सेवा ( डीसीआरबी ) नियम, 1958 के नियम 16 ( 2 ) के तहत डॉ. ए. एन . अस्थाना , भाप्रसे (म. प्र.: 1976 ) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी , 2010 , अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त नियमों के नियम 16 ( 2 ) . के परन्तुक के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को भी एतद्वारा, शिथिल करता है. तद्नुसार डॉ. ए.एन. अस्थाना, भाप्रसे ( म.प्र. 1976 ) , भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 21 जनवरी , 2010 ( अपरान्ह ) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका उपाध्याय , सचिव.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2010
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. एफ 3-1--2009- एक-4.- राज्य शासन नवगठित नगर पंचायत, शमशाबाद, जिला विदिशा के प्रथम आम निर्वाचन एवं नगर पंचायत , सटई , जिला -छतरपुर के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 11 जनवरी 2010 सोमवार को संबंधित क्षेत्र के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता है . यह स्थानीय अवकाश इस वर्ष के लिये जिलाध्यक्ष, जिला-विदिशा एवं छतरपुर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाशों के अतिरिक्त होगा.
क्र. ई - 5-864- आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री विशेष गढपाले, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 20 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2009 तक , उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 नवम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. साहू, अपर सचिव.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2010
(3) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-812-आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री जी . पी. कबीरपंथी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 23 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2009 112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
[भाग 1 भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010
क्र. ई- 5-800- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस . , तत्कालीन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 5 से 20 नवम्बर 2009 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2009 द्वारा दिनांक 14 से 31 दिसम्बर 2009 तक, अठारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2009 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाकं 8 दिसम्बर, 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010 क्र. ई- 5-803 - आयएएस लीव - 5-एक. ( 1 ) श्री के.के. खरे, आयएएस. , कलेक्टर, जिला मण्डला को निम्नानुसार अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है :-
(i ) दिनांक 5 से 7 नवम्बर 2009 तक, तीन दिन
(ii) दिनांक 16 से 18 नवम्बर 2009 तक, तीन दिन
क्र. ई- 5-777- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस . , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , ग्वालियर/चम्बल संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 सितम्बर, 2009 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2009 तक, स्वीकृत अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 16 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2009 तक, कुल चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 सितम्बर, 2009 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.
क्र. ई - 5-861- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री के. वासुकी, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 30 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2009 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28, 29 नवम्बर 2009 एवं दिनांक 19 , 20 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2009 (2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर , जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ- 16-34-2009-ई- चार. राज्य शासन निम्नलिखित उप कोषालयों का उन्नयन दिनांक 17 मई, 2008 से जिला कोषालय की श्रेणी में करने की स्वीकृति प्रदान करता है :
1. अलीराजपुर 2. सिंगरौली.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
No .. F- 16-34-2009- E - IV. The State Government of Madhya Pradesh are pleased to upgrade the following Sub- treasuries to District Treasury w.e.f. 17th May , 2008 :-
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
1. Alirajpur 2. Singrauli .
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2010 क्र. ई - 5-457- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, मध्यप्रदेश भोपाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय , सचिव.
:
113 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2010
अधिनियम , 1960 ( 1960 का क्रमांक 27 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , इस संबध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, राज्य शासन , एतद्वारा श्री प्रमोद कुमार दास को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः " श्रमायुक्त " तथा " मुख्य सुलहकार " नियुक्त करता है.
क्र. एफ- 2-2-2005-ई- चार. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7 ( 5 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर द्वारा आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड ( हुडको ) से एवं Privately Placed Bonds के द्वारा रुपये 100.00 करोड़ ( रुपये सौ करोड़ ) के ऋण एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान हेतु मध्यप्रदेश सरकार प्रतिभूति नियम, 1976 के नियम 2 ( 5 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्याभूति ( ग्यारंटी ) प्रदान की जाती है . उक्त प्रत्याभूमि बिना शर्त एवं अविखण्डनीय है तथा प्रत्याभूति उक्त राशि रुपये 100.00 करोड़ के ऋण बॉण्डस के मूलधन एवं ब्याज के सम्पूर्ण भुगतान/पूर्ण चुकता होने तक प्रभावशील रहेगी.
No .. 14-2310-2009 - A- XVI. In exercise of powers conferred by Sub- section ( 1 ) of Section 3 and Sub- section ( 1 ) of Section 4 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960 ) in supersession of all the previous notifications in this respect, the State Government hereby appoints Shri Pramod Kumar Das to be the " Commissioner of Labour " and "Chief Conciliator " respectively for the state of . Madhya Pradesh .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. सिंह , उपसचिव.
2. मध्यप्रदेश वित्त निगम प्रथमतः Privately Placed Bonds के जरिये अधिकतम राशि संग्रहित करने का प्रयास करें एवं हुडको से शेष राशि का ऋण ही लिया जाये.
गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010
क्र. 89-3235-2009- दोए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा माह सितम्बर, 2009 में सम्पन्न विभागीय परीक्षा में सम्मिलित श्री विशेष गढपाले , सहायक कलेक्टर, सागर एवं श्री संकंत एस - भोड़वे, सहायक कलेक्टर, झाबुआ को गृह ( सामान्य ) विभाग ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) के परिपत्र क्रमांक एफ 3-54-98 - दोए ( 3 ) , दिनांक 19 मार्च, 1999 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रश्न- पत्र " हिन्दी " में उत्तीर्ण माना जाता है.
No: F - 2-2-2005- E- IV . This is pratially revised order of dated 13th November 2009 , in pursuance of Section 7 (5) of the State Financial Corporation Act , 1951 (LXIII of 1951 ) , the State Government of Madhya Pradesh exercising powers delegated to it under rule 2(5) of Madhya Pradesh Government Guarantee Rule , 1976 , guarantee the payment of principal and interest on the loan of Rs 100.00 Crore (Rupees Hundred Crore) only taken by Madhya Pradesh Financial Corporation , Indore from Housing and Urban Development Corporation (HUDCO ) and Privately Placed Bonds . This guarantee is unconditional and irrevocable and will be in force until the entire amounmt of principal and interest of the loan obtained/ bonds issued by MPFC pursuant to the above order fully paid/fully redeemed .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु खरे, उपसचिव.
2. It is directed that Madhya Pradesh Financial Corporation will borrow as much as possible through Privately Placed Bonds first and only remaining through HUDCO .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित राठौर, अपर सचिव.
गृह (सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2010
श्रण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010
क्र. एफ. 3-40-2009- दोए ( 3 ) . - राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 सितम्बर 2009 को " प्रश्न- पत्र " हिन्दी विषय में क्र. 14-2310-2009- ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध 114
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
[ भाग 1 सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.
अनु. परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
(1)
(2)
(3)
क्र. एफ. 3-100-2009-दोए ( 3 ) . राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 , को प्रश्न - पत्र , समाजशास्त्र (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
रीवा संभाग
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
(2)
(1)
(3) सहायक कलेक्टर
1 डॉ. के . वासूकी
सहायक कलेक्टर
2 श्री एम.सी.बी. चक्रर्वर्ती
3 श्री जे.पी. आईरीन सितिया सहायक कलेक्टर
निम्नस्तर इंदौर संभाग
1 श्री भूरसिंह रावत
भोपाल संभाग
अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त डिप्टी कलेक्टर
4 श्री कृष्ण कुमार रावत
5 श्री नवल किशोर प्रभाकर वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
6
अधीक्षक भू-अभिलेख
श्री पूनमचन्द्र जांगड़े
डिप्टी कलेक्टर
7 श्री अखिलेश कुमार जैन
क्र. एफ. 3-95-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 , को प्रश्न- पत्र, व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
8 श्री मेहताब सिंह
डिप्टी कलेक्टर
9 श्री जे . देवप्रसाद
(आई.एफ.एस. ).
पदनाम
अनु. परीक्षार्थी का नाम
(1)
(2)
(3)
भोपाल संभाग
1 श्री चन्द्रशेखर सोलंकी
अति. पुलिस अधीक्षक
2 श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र अति. पुलिस अधीक्षक क्र. एफ. 3-54-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 , को प्रश्न- पत्र , समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
जबलपुर संभाग
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
उप पुलिस अधीक्षक
3 श्री सुजीत सिंह बरकड़े
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
हाऊस मास्टर
1 श्री अनुज कुमार शर्मा
क्र. एफ. 3-102-2009-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 , को प्रश्न- पत्र, लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
भोपाल संभाग
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
2 श्री अरूण जोशी
परिवीक्षा अधिकारी
(1)
(2)
(3) 3 श्री राम विलास सामल
परिवीक्षा अधिकारी (सश्रेय )
उच्चस्तर भोपाल संभाग
निम्नस्तर उज्जैन संभाग
1 श्री भूरसिंह रावत
1 श्रीमती शोभना चौहान
अतिरिक्त विकास सहायक आयुक्त ( सश्रेय ) .
शिक्षक
भोपाल संभाग
शिक्षक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु खरे , उपसचिव.
2 कु. सोना जावड़ा 115 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
विधि और विधायी कार्य विभाग
and entries relating thereto shall be subsituted , namely :-
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010
S.No. Special Court (2)
(3) Local area/Sessions Divisions
(1)
" 41-A . Special Court Waidhan, District Sidhi .
Waidhan ( Cases arising out of and pertaining to local territorial jurisdiction of Revenue district Singroli headquaters at waidhan) ." .
फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस ब( एक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 18 अगस्त, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 , दिनांक 28 अगस्त, 2009 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
Note . The Sessions Judge may make an arrangement for hearing of urgent matters amongst the Special Judges in absence of any such Special Judge .
संशोधन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 41 - क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2010
स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड
विशेष न्यायालय
अनु-
क्रमांक
(3)
(1) (2)
" 41 - क. विशेष न्यायालय
फा. क्र. 1 (सी) -24-2009- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार भट्ट, अधिवक्ता को जिला रतलाम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
वैढन, जिला सीधी.
वैढ़न ( राजस्व जिला सिंगरोली मुख्यालय वैढन की स्थानीय अधिकारिता में उद्भूत तथा संबंधित मामले ) ." .
2. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी , बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.
टिप्पणी.-सेशन न्यायाधीश , किसी ऐसे विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये व्यवस्था कर सकेगा.
3. नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.
4. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.
5. देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1- 6-89 -XXI - B ( 1 ) , dated 18th August , 2009 , which was publilshed in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 28th August , 2009 namely :-
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2010
AMENDMENT
फा. क्र. 1 ( बी) 05- इक्कीस ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा In the said Notification, for Serial number 41 - A. and entries relating thereto , the following serial number 116
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री लल्लूलाल जैन पुत्र स्व. श्री मिश्रीलाल जैन , अधिवक्ता, जिला विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विदिशा राजस्व , जिला विदिशा के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी ) 05- इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा
[ भाग 1 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री नथनसिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री फूलसिंहजी राजपूत, अधिवक्ता, जिला विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विदिशा राजस्व, जिला विदिशा के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010
क्र. एफ. 10-2-09- दो-ए ( 3 ) .- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में इस संबंध में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्य शासन नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को जनगणना 2011 के लिए कॉलम ( 4 ) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉलम ( 3 ) में दर्शाए प्राधिकार के अनुरूप जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है: -
अनुसूची
स. क्र. (1)
पदाधिकारी (2)
1. जिलाध्यक्ष
प्राधिकार (3)
क्षेत्राधिकार (4)
उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत
प्रमुख जनगणना अधिकारी
2
जिला जनगणना अधिकारी
जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त/उप जिलाध्यक्ष .
3 जिला सांख्यिकी/जिला योजना अधिकारी
उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत
अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी
4 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)
उनके संबंधित जिले के अन्तर्गत
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
अनुविभागीय जनगणना अधिकारी
5 तहसीलदार
चार्ज जनगणना अधिकारी
6
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी
अतिरिक्त तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी /नायब तहसीलदार.
7
उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
प्रमुख जनगणना अधिकारी
(अ) प्रशासक नगर निगम अधिक्रमण किये गये नगर निगमों में ).
उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र ( यदि कोई हो ) के अंतर्गत.
प्रमुख जनगणना अधिकारी
(ब) आयुक्त नगर निगम निर्वाचित नगर निगमों में.
8
उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र ( यदि कोई हो ) के अंतर्गत.
नगर जनगणना अधिकारी
प्रशासक/आयुक्त नगर निगम द्वारा नामांकित प्रभारी अधिकारी.
उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र ( यदि कोई हो ) के अंतर्गत.
भाग 1 ]
117 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
9
चार्ज जनगणना अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
उनके क्षेत्राधिकार की सीमा एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र ( यदि कोई हो ) के अंतर्गत.
चार्ज जनगणना अधिकारी
छावनी अधिशासी अधिकारी केन्टोनमेंट बोर्ड. 10
संबंधित केन्टोनमेंट बोर्ड एरिया की सीमा के अंतर्गत एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र (यदि कोई हो ) के अंतर्गत.
संभागीय जनगणना अधिकारी
उनके संबंधित संभाग के अन्तर्गत 11 उपायुक्त ( विकास/राजस्व)
विशेष क्षेत्र जनगणना अधिकारी
उनसे संबंधित विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 12 मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र.
2. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सम्मुख कॉलम (4 ) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने का एतद्वारा अधिकार प्रदाय करता है.
3. वर्णित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उपरोक्त दर्शाई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को उनके समक्ष कॉलम ( 4 ) में दर्शाये गये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों के लिए लिखित में घोषणा- पत्र प्रसारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय कटारिया, सचिव.
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2010
पृ. क्र. एफ. 10-2-09-दो- ए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय कटारिया , सचिव.
Bhopal , the 11th January 2010
No. F 10-2-09 - II - A ( 3 ) .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 4 of the Census Act , 1948 (No. 37 of 1948) and in supersession of all Previous Notifications issued in this regard the State Government hereby appoints the authorities specified in column (2) of the Schedule below as Census officers designated in column (3 ) for the Census 2011 within the local areas specified in column (4) thereof:-
SCHEDULE
S. N. (1)
Authorities (2)
Designation
(3)
Local Areas (4)
1 Collector of the District
Principal Census Officer
Within the limits of their respective district.
District Census Officer
Within the limits of their respective district.
2 Additional Collector /Joint Collector/Deputy Collector nominated by the Collector .
118
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
(1)
(2)
3 District Statistical Officer/ District Planning Officer .
4 Sub - Divisional Officer (Revenue).
[ भाग 1 (3)
(4)
Additional District Census Officer.
Within the limits of their respective district .
Sub - Divisional Census
Officer
5 Tehsildar
Within the limits of their respective jurisdictions .
Charge Census Officer
6 Additional Tehsildar/B.D.O. / Naib Tehsildar .
Within the limits of their respective 。 jurisdictions.
Additional Charge
Census Officer
Within the limits of their respective jurisdictions .
Principal Census Officer
7 (A) Administrator in superceded Municipal Corporations .
Within the limits of their respective jurisdictions plus out- growth areas , if any .
Principal Census Officer
(B) Commissioner in elected Municipal Corporations .
Within the limits of their respective jurisdictions plus out- growth areas , if any .
CityCensus Officer
8 Officer nominated by Administrator/Commissioner in Municipal Corporations.
Within the limits of their respective jurisdictions plus out- growth areas , if any .
Charge Census Officer
9 Chief Executive Officer/ Chief Municipal Officer .
Within the limits of their respective jurisdictions plus out- growth areas , if any .
Charge Census Officer
10 Chief Executive Officer of Cantonment Board .
Within the limits of their respective areas plus out- growth areas , if any.
Divisional Census Officer
11 Deputy Commissioner (Revenue/Development )
Within the limits of their respective Division.
Special Charge Officer
12 Chief Executive Officer in Special Areas .
Within the limits of their respective Special areas .
(2) In exercise of powers conferred by sub - section (4) of Section 4 of the said Act , the State Government hereby delegates the powers of appointing Census Officers conferred upon it by sub - section (2) of the said section to the authorities specified in column (2 ) of the above schedule within the area specified in column (4) thereof.
(3 ) In exercise of powers conferred by sub - seciton (3 ) of Section 4 of the said Act , the State Government hereby authorises the authorities specified in column (2 ) of the above schedule to sign declaration regarding the appointment of Census Officers within the areas specified in column (4) thereof .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
VIJAY KATARIA , Secy .
भाग 1 ]
119 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( श्रम शाखा ) , मण्डला, मध्यप्रदेश
मण्डला , दिनांक 15 दिसम्बर 2009
क्र. 02-09.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधि. 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त रेगें को प्रयोग करते हुए, मैं, के. के. खरे , कलेक्टर, मण्डला बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधि. 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत जिला स्तरं। ५ नर्कता एमिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूं : -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला मण्डला ( म.प्र. )
धारा 13( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -
अध्यक्ष ( 1 ) अपर जिला दण्डाधिकारी , मण्डला ( म.प्र.)
धारा 13( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -
सदस्य ( 1 ) श्री बसोरी , ग्राम चरगांव, विकासखंड, बीजाडाडी, तहसील निवासी, जिला मण्डला
सदस्य (2) श्री जमुना भगत, मु.ग्रा. झण्डाटोला, विकासखण्ड मोहगांव, तहसील , जिला मण्डला
सदस्य (3 ) श्री चुन्नीलाल झारिया , मु.ग्रा . लिंगापौडी, विकासखण्ड मण्डला, जिला मण्डला
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -
सदस्य ( 1 ) श्री जगदीश ठाकुर, बिछिया , जिला मण्डला
सदस्य (2) श्री भगत राय, मु. ग्रा. ग्वारा, जिला मण्डला
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
सदस्य ( 1 ) पुलिस अधीक्षक, मण्डला, जिला मण्डला
सदस्य ( 2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मण्डला
सदस्य (3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण. मण्डला
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( च ) के अनुसार--
( 1 ) लीड बैंक मेनेजर , मण्डला
सदस्य 1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग मण्डला
धारा 13( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -
अध्यक्ष ( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार---
सदस्य ( 1 ) श्रीमती सिया बाई शाह पति श्री शिवशाह , सदस्य कृषि उपज मण्डी
सदस्य (2 ) श्री भीष्म द्विवेदी , आं. श्री के. एल. द्विवेदी, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, मण्डला
सदस्य (3 ) श्री मनोज फागवानी आत्मज श्री जे . डी. फागवानी अधिवक्ता, मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -
सदस्य ( 1 ) श्री दीपक सिंधिया आत्मज विपत लाल सिंधिया, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड मण्डला
सदस्य (2 ) श्री दशरथ सिंह आत्मज, श्री विष्णु प्रसाद सैयाम, सरपंच ग्राम पंचायत, मानादेही 120
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
[ भाग 1 धारा 13( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
( 1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , मण्डला
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
( 1 ) शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डला
सदस्य धारा 13( 3 ) खण्ड ( छ ) के अनुसार-
( 1 ) तहसीलदार, मण्डला
सदस्य 2. अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , नैनपुर
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -
( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नैनपुर, जिला मण्डला ( म. प्र. )
अध्यक्ष धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -
( 1 ) श्री अखिलेश शुक्ला, नैनपुर जिला मण्डला
सदस्य (2) श्री केसरी पटैल , नैनपुर जिला मण्डला
सदस्य
सदस्य (3 ) श्रीमति ओमवती उइके , सरपंच ग्राम पंचायत, रामदेवरी , तहसील नैनपुर जिला मण्डला
धारा 13( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
( 1 ) श्री गम्मत सिंह ठाकुर, ग्राम जामगांव, तहसील , नैनपुर जिला मण्डला
सदस्य (2 ) श्री सुखदेव ठाकुर, ग्राम मानेगांव , तहसील जिला मण्डला
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
( 1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , नैनपुर
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
( 1 ) शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नैनपुर
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( छ ) के अनुसार -
( 1 ) तहसीलदार, नैनपुर
सदस्य 3. अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, बिछिया
धारा 13( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व)
अध्यक्ष धारा 13( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
( 1 ) श्री निरंजन सिंह मरकाम , मु. ग्राम घुघरी , तहसील बिछिया, मण्डला
सदस्य (2 ) श्री अशोक नानकानी, बिछिया, जिला मण्डला
सदस्य
सदस्य (3 ) सुश्री भगवती बाई पिता फूलसिंह ग्राम मदनपुर घुघरी, तहसील बिछिया, मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
( 1 ) श्री मुन्नालाल मरकाम, ग्राम खुर्सीपार , पोस्ट- मंगली , तहसील बिछिया, जिला मण्डला
सदस्य ( 2 ) श्री सुरेश झारिया , आत्मज श्री डुमरा झारिया , बिछिया, जिला मण्डला
सदस्य भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
121 धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , तहसील बिछिया, जिला मण्डला
सदस्य (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बिछिया, जिला मण्डला
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार -
( 1 ) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया , बिछिया
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( छ ) के अनुसार-
( 1 ) तहसीलदार, बिछिया
सदस्य 4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, निवास
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
(1 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) निवास
अध्यक्ष धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -
( 1 ) डॉ. विनय सर्वटे , ग्रा. जबेरा , पो.आ. देवरीकला बबलिया, तहसील निवास, जिला मण्डला
सदस्य (2 ) श्री कमलेश जैन , मुकाम निवास , तहसील निवास , जिला मण्डला
सदस्य
सदस्य (3) श्री जाकिर हुसैन, ग्राम बीजाडांडी, तहसील निवास, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -
(1 ) श्री संतोष सोनी, निवास, जिला मण्डला
सदस्य (2) श्रीमती प्रेमवती कुशरे, ग्राम जबेरा , तहसील निवास, जिला मण्डला
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
( 1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , निवास
सदस्य (2) मंडल संयोजक, आदिमजाति विभाग , निवास
सदस्य (3) थाना प्रभारी , निवास ( मण्डला)
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
( 1 ) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, निवास
सदस्य धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( छ ) के अनुसार-
( 1 ) तहसीलदार, निवास
के. के. खरे, कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2008
क्र. 08 - मण्डी निर्वाचन- 321.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, आगर, जिला शाजापुर के निम्नानुसार सदस्य का नामनिर्देशन किया जाना है:-
मंडी अधिनियम की धारा
क्रमांक (1)
व्यक्ति का नाम (2)
(3)
पता (4)
1
श्री गजराज सिंह
11 (5)
निवासी पिपल्याकलां, पोस्ट मलवासा, तहसील आगर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश .
राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर.
122
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
[ भाग 1
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
3
5.267 6.664
1.397
कठोरा ( गाकडखेडा)
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश भोपाल
4 माकडखेडा
6.899 2.607 9.506 भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2009
5 सायता
2.020 2.980 5.000
11.757
14.453
2.696
6 बोथू
7 मोगांवा
9.126 5.964 15.089
8
1.818 1.409 3.227
ब्राम्हणगांव
9 भीलगांव
1.996 1.275 3.271
10
5.211 7.700 12.911
बालसमुद
11
7.397
बलगांव
0.000 7.397
12 ढालखेडा
3.441
6.401
9.842
13 डोंगरगांव
क्र.- गन्ना-एस- 3- क्षे.रा . 10-09-10-432 .- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2009-10 हेतु जवाहरलाल नेहरू सह. शक्कर कारखाना सरवरदेवला, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
6.381 4.684 11.065
0.000 0.522 0.522
14 सलीमपूरा
क्र. जिला/तहसील क्रय केन्द्र ग्रामों की क्षेत्र
15 टिगरियाव
2.081 1.692 3.773
16 कोगावा
0.891 2.296 3.181 (1) (2)
(3)
संख्या ( हेक्टेयर में ) (4) (5)
17 अगलाथा
22.98 13.737 36.717 1 खरगोन/कसरावद कसरावद
23 210.365
18 नहारखेडी
0.219 2.028 2.247 2 खरगोन/खरगोन खरगोन
02
12.271
19 गलतार
0.000 1.012 1.012 गोगंवा
3 खरगोन/गोगंवा
03
6.036
20 सरवरदेवला
0.972 1.692 2.664 4 खरगोन/ भीकनगांव
01
भीकनगांव
1.680
21 उटावद
2.567
9.856
12.223
02
5.956
5 खरगोन/ भगवानपुरा भगवानपुरा
22 भनगावं
0.587 3.996 4.583 6 खरगोन/महेश्वर महेश्वर
29
172.717
23 खलसाटक
1.838 0.000 1.838
12
29.101
7 खरगोन/बड़वाह बड़वाह
योग 200.567 158.696 210.365 13
13.283
पुनासा
8 खण्डवा/पुनासा
योग .. 85 451.409
पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, खरगोन में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
रोपा
क्र. गन्ना ग्राम का नाम
जडी योग रिमार्क उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
1 डेहरी
7.421 4.231 11.652 डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
2 खेडी
0.619 0.000 0.619.
4.231
8.040
योग ..
12.271 जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो. प्रो. सोसायटी लि. , खरगोन
यूनिट सरवर देवला तेह. कसरावद, जिला खरगोन
पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, गोगांवा में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, कसरावद में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
क्र. गन्ना ग्राम का नाम रोपा जडी योग रिमार्क
(1) (2)
(3)
(6)
(4) (5) गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
क्र. गन्ना ग्राम का नाम रोपा जडी योग रिमार्क
1
1.328
3.077
1.749
बेजापुर
(1) (2)
(3) (4)
2
0.000
(5) ( 6)
1.915 1.915
बिलखेड बुजुर्ग
1.045 0.000 1.045 1 कसरावद
3 बेहरामपुरा टेमा
12.113 13.988 26.101
2.372 3.864
योग ..
2
6.036 बडगांव
11.061 6.016 17.077 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, भीकनगांव में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में) क्र. गन्ना ग्राम का नाम रोपा जडी योग रिमार्क
123 (1) (2)
(3) (4)
(6)
(5) 19 कतरगांव
3.951 0.000 3.951 20 बंडेरा
3.870
13.700
9.830
21 नई बेहगांव
0.000 1.644 1.644 22 बेहगांव
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) 1 बिटनेरा
0.761 0.919 1.680
3.652 4.814 8.466 23
0.000
पिटाम्बली
0.810 0.810 24 गंगातखेडी
योग .. 0.761 0.919 1.680
1.073 1.640 2.713 25 जागन्या
1.623 0.000 1.623 26 खेगांव
0.000 1.696 1.696 रुपाला
27
1.032 1.923 2.955
0.000
28 कोदया खेडी
पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, भगवानपुरा में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) क्र. गन्ना ग्राम का नाम रोपा जडी योग रिमार्क (1) (2)
(3) (4) (5) ( 6) 1 गोगरगांव
0 1.304 1.304 2
0
दाउतखेडी
4.652 4.652 योग . 0.000 5.956 5.956 पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, महेश्वर में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
क्र. गन्ना ग्राम का नाम
जडी
रोपा
योग रिमार्क (1) (2)
(4)
(3)
(5) (6) 1 जलकोटा
29.057 7.437 36.494 2 खराडी
4.571 1.741 6.312 3
4.069 0.000
कुडियां
4.069 4 माचंदा
0.992 1.364 2.356
1.696 1.696 29
11.340 2.571 13.911 भुदरी
योग . 114.425 58.292 172.717 पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, बड़वाह में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) क्र. गन्ना ग्राम का नाम रोपा जडी योग रिमार्क (1) (2)
(3) (4) (5) ( 6) 1
2.652
गुरल्ला
3.328 5.980 2 भोराई
0.000 0.741 0.741 3 बावडी खेडा
0.668
2.150
1.482
4 अस्तरिया
3.567 3.352 6.919 5 खोडी
0.364 0.000 0.364 6 सिरलाय
0.000
0.810
0.810
7 बेडिया
0.000
0.356
0.356
8
4.190
6.838
2.648
बडूद
9 देलवाडा
0.943
0.943
0.000
0.000
0.927
0.927 10 जूनापानी
5 महेश्वर
9.304 3.174 12.478 11 कांकरिया
6 मण्डलेश्वर
4.858 3.381 8.239 7 ठनगांव
1.781 1.692 3.474 8 छोटी खरगोन
2.093 0.000 2.093 चोली
9
1.247 0.000 1.247 10 धरगांव
2.081 5.101 7.182
4.219 0.113 4.332 11 सुलगांव
2.211 6.198
3.938
12 गोगांवा( मंडलेश्वर )
4.826
13 नान्द्रा
2.453 7.279 14 पथराड
1.243 0.000 1.243 15
5.575
मातमूर
0.453 6.028
2.126
16 देव पिपल्या
0.000 2.126 17 उरवाय
5.854 2.008 7.862 18 सोमाखेडी
0.000 0.538 0.538
1.174 1.393 2.567 12 कालधा
0.000 0.506 0.506 योग .. 14.486 14.615 29.101 पैराई सत्र 2009-10 के लिये विकासखण्ड, पुनासा में उपलब्ध गन्ने की ग्रामवार सूची
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
क्र. गन्ना ग्राम का नाम रोपा जडी योग रिमार्क (1) (2)
(3) (4) (5) (6) 1 बोराडीगाल
0.263 0.668 0.931 2 बोराडी रैयत
1.279 0.000 1.279 3
1.231 0.000 1.231 गुजरखेडी 124
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) 4 मोहना
0.891 0.000 0.891 5 कालिया खेडी
0.000 0.858 0.852 6
0.506
गुजली
0.000 0.506 7 पुनासा
0.259 0.000 0.259 8
0.251 0.000 0.251 बिहारीपुरा
0.271 0.000
9 सुलगांव
0.271
1.846 0.000 1.846 10 हरबंशपुरा
1.105 0.000
11 अटुट
1.105 12 कामनखेडा
2.073 0.000 2.073 13 निमाड खेडी
1.781 0.000 1.781 योग .. 11.757 1.526 13.283
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2009
क्र.- गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.-22-09-10-434.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2009-10 हेतु बड़वानी शुगर ओलम एक्सपोर्ट ( इन्डिया ) लि. घटवा , बड़वानी, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : - क्र. जिला/तहसील
ग्रामोंकी
क्रय केन्द्र
संख्या ( हेक्टेयर ) (1) (2)
(3)
(4)
क्षेत्र (5).
ठीकरी
34
1 बड़वानी/ठीकरी
581.30
23
268.00 2 बड़वानी/अंजड़ अंजड़
20
215.66 3 बड़वानी /बड़वानी बड़वानी
[भाग 1 समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी )
क्र. ग्राम
हवाई दूरी कि.मी. क्षेत्रफल हेक्टर (1) (2)
(3)
(4)
03
1 कुआं
65.46
2 केरवा
02
0.84
03
3 कपाल्याखेड़ी
4.44
4 घटवा
01
28.01
5 आबाली
02
23.39
6
02
19.95
भगवानपुरा
7 जरवाह
02
42.32
8 उमरदा
02
23.35
9 हतोला
13
1.05
10 सेगवाल
02
65.12
11 ठीकरी
04
55.82
12 रणगांव
05
18.24
05
0.55
13 खुरमपुरा
14 मदरान्या
09
0.47
11
15 रेहड़कोट
0.30
16 कुंडिया
02
0.25
17 बांदरकच्छ
13
0.66
18 ब्राम्हणगांव
06
44.22
19 लखनगांव
09
8.16
20 अजंदी
05
0.41
21 मेहगांवडेब
11
7.42
22 रसवाडेब
10
0.31
23 मारुचिचली
13
33.46
11
24 चेनपुरा
05
1.05
राजपुर
4 बड़वानी/राजपुर.
5 बड़वानी/सेढ़वा
05
सेढ़वा
1.21 6 बड़वानी /कसरावद
22
कसरावद
155.89
20.02
25 गवला
11
7.71
26 देवला
06
1.46
27 ननगांव
7 खरगोन/खरगोन खरगोन
01
0.30 8 खरगोन/सेंगवा सेंगवा
1.37
04
33
9 धार/ धरमपुरी
229.01
धरमपुरी
10 धार/मनावर
मनावर
44
277.37
05
8.62
28 दवाना
05
23.05
08
36.01
29 विश्वनाथखेड़ा
30 कालापानी
06
0.22
1 31 बलगांव
20
11 धार/कुक्षी
75.61
कुक्षी
योग .. 211 1806.77
05
0.37
32 टिटगारिया
07
23.92
05
33 दाबड़
14.72
04
1.00
34 कुंदामाल
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु
योग .. 581.30 125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
51.15
36
9 पिपलुद
तहसील- अन्जड़ ( जिला बड़वानी )
1.01
28
1 गोलाटा
6.96
38
10 उटावद
2.75
45
11 सेगावां
27
1.74 2 चकेरी
12:88
17
3 बावड़िया
1.78
19
4 फत्यापुर
42
5.03 12 करी
37
0.55 लोनसरा
13
0.49
52
14 कल्याणपुरा
1.15
19
5 किरमोही
54.23
29
6 अंजड़
24
16.14 7 मोहीपुरा
36.15
28
8 दतवाड़ा
31
47.93 १ छोटा बड़दा
30.55
33
10 आवली
17
4.39 11 पिपल्याडेब
16
15.49 12 लोहारा
1.00
22
13 केसरपुरा
13
1.51 14 नलवाय
14
24.01 15 तलवाड़ाडेब
1.87
22
16 पान्या
0.40
29
17 रणगांवडेब
1.00
34
15 खेडी
0.50
40
16 रेहगुन
40
14.97 17 बगूद
1.00
48
18 एकलरा
49
1.05 19 सोंदूल
1.10
50
20 जागरवा
योग .. 215.66 तहसील- राजपुर ( जिला बड़वानी )
0.20
32
1 ओझर
29
0.19 2 रणगांवरोड़
17
2.23 18 उचावद
0.60
19
19 पिछोला
0.30
18
20 बिलवाडेब
1.00
17
21 छापरी
0.35
13
22 हरीबड़
11.29
22
23 मंडवाड़ा
योग 268.00
0.21
33
3 नागलवाडी
0.28
24
4 आगलगांव
0.17
17
5 सनगांव
योग .. 1.05 तहसील- सेंधवा ( जिला बड़वानी )
0.24
45
1
पिसनावल
तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी )
0.16
72
2 वरला
0.40
69
3 बलवाड़ी
47.35
48
1 बड़वानी
16.05
40
2 तलून
3.01
35
3 बोरलाय
36
11.99 4 धनोरा
35
3.56 5 पिपरी
13.22
42
6 पिपलाज
0.19
68
4 दुगाणी
0.22
65
खारियां
5
योग 1.21 तहसील- कसरावद ( जिला खरगोन )
1.63
10
1
निमरानी
32.67
42
7 कुंडिया
1.26
43
8 छोटीकसरावद
0.29
13
2 हतोला 126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
(1) (2)
(3)
(4)
05
3 जरोली
1.65
06
27.26 4 चिचली
5
05
भोईन्दा
77.33 6 कठोरा
07
0.84
0.14
07
7 घाटबेड़िया
16
0.21 8 पथोरा
9 बलगांव
16
7.74
14
0.19 10 बलखड़
09
1.00 11 अहिर धामनोद
12 खलटाका
10
24.75
10
4.69 13 खलबुजुर्ग
14 मलतार
12
1.10
05
3.94 15 मालपुरा
17
1.00 16 जलखा
17
0.13 17 अकबरपुर
0.15 18 रगवां
16
1.00 19 सत्राटी
06
0.22 20 पानवा
15
08
21 नगावां
0.18
08
0.25 22 मगरखेड़ी
योग .. 155.89 तहसील-खरगोन ( जिला खरगोन )
16
0.30 1 बगवां
योग 0.30 तहसील-सेगावां ( जिला खरगोन )
0.12
31
1 गोलवाड़ी
26
0.16 2 भिकारखेड़ी
0.29 3 रसगांव
20
4 सेगावां
24
0.80
योग . 1.37
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4) तहसील- धरमपुरी ( जिला धार )
1 खलघाट
15
24.15
36.98
15
2 सुन्द्रेल
13
11.30 3 बराड़ीपुरा
1.20
10
4 सुलगांव
5
31.98
09
इतनावर
12
3.02 6 बगाड़ी
14.55
09
7 खतड़गांव
12
3.62 8 पेड़वी
10
5.58 9 खुजावा
20
0.51 10 धामनोद
18.09
11
11 पिपल्दागढ़ी
11
12 निमोला
9.17
16
13.30 मोरगढ़ी
13
7.68
13
14 साला
12
9.59 15 लुन्हेरा
10
2.76 16 धरमपुरी
20
7.51 17 बेगंदा
10
18 भोगावां
0.30
17
4.84 19 पटलावद
17
0.25 20 बलवाड़ा
11
15.56 21 धेगदा
0.35
14
22 पगारा
21
0.29 23 पलासिया
12
0.44 24 रामपुर
11
0.18 25 फत्यापुर
12
0.20 26 देगावां
12
1.65 27 खारपुरा
0.15
13
28 डोगरी
24
0.31 29 डहीवर
10
1.00 30 एकलरा
31 छोटीनिमरानी
13
0.50
1.00
14
32 चंदावड़
15
1.00 33 बिखरोन
योग .. 229.01 127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
तहसील- मनावर ( जिला धार )
(3)
(4) (1) (2)
0.30
21
34 बाकानेर
0.40
20
35 जेतापुर
1.54
33
1 देवगढ़
0.24
18
36 कुंडियापुरा
6.48
35
2 कवठी
4.03
19
37 राजपुरा
0.54
39
3 साततलाई
0.27
19
38 झिरवी
0.94
25
4 शरिफपुरा
21
13.51 मलनगांव
5
0.15
34
39 लंगूर
0.18
37
40 अंजदीकोट
24
10.68
20
0.20 41 बागलिया
6 बड़ा बड़दा
0.77
20
7 रतवा
0.10
25
42 पिपरीमान
0.33
27
8 उरदना
2.13
24
43 गोपालपुरा
18.04
26
9 जोतपुर
1.24
29
44 बीजाबेड़ी
2.43
35
पिपलाज
10
21.67
21
11 मिर्जापुर
16.92
13
देवलरा
12
20.47
13
13 कोठड़ा
0.50
13
14 टवलई
योग: 277.37 तहसील-कुक्षी ( जिला धार )
14.66
50
1 चिखल्दा
1.61
54
2 गेहलगांव
24.55
29
15 सेमल्दा
16.30
42
3 मलवाड़ा
19.63
31
16 अछोदा
0.45
49
4 कड़माल
1.12
11
17 गोगावां
0.20
53
5 खापखेड़ा
13.15
30
18 सिरसाला
1.65
54
6 बाजरीखेड़ा
0.21
40
19 डोंगरगांव
19.07
48
7 नर्मदानगर
30.12
29
20 करोली
53
4.10 8 निसरपुर
0.57
29
21 बड़गांवखेड़ी
0.15
49
9 कोटेश्वर
2.05
41
22 मांडवी
0.21
59
10 कोणदा
0.17
19
23 पटवार
0.25
60
11 दोगावां
5.37
13
24 छोटी टवलई
0.33
11
25 बालीपुर
0.54
68
12 कुआं ( धरमराय )
3.57
59
13 भवरिया
7.94
24
26 अजंदा
0.13
49
14 पिपल्या
0.23
23
27 कुवाली
5.95
22
28 जलखेड़ा
35.60
33
29 एकलवारा
0.10
47
15 पूरा
0.15
48
16 दोंद
4.78
55
17 कोठड़ा
2.58
33
30 पेरखड़
7.15
42
18 बोधवाड़ा
0.81
27
31 वायल
0.25
45
19 लिंगवा
0.19
16
32 ठनगांव
0.29
47
20 बेडबालिया
2.74
14
33 डेडगांव
योग .. 75.61 128
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नीमच , दिनांक 4 जनवरी 2010
क्र. 71 - भू-अर्जन-2009-प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) नीमच
(2) नीमच
(3) कचौली सर्वे नम्बर 283 पर स्थित कुआ लगभग 50 फीट गहरा एवं 20 फीट गोलाई का, मकान 45 ×35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) परियोजना प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड, डव्लपमेंट कार्पोरेशन , भोपाल
(6) फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 4 जनवरी 2010
रा.मा.क्र. 9 - अ-82- वर्ष 09-10- पत्र क्र. 7- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4) 0.260 (1) नरसिंहपुर
(2) तेन्दूखेड़ा
(3) गुटौरी नं.बं. 121, प.ह.नं. 7.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) डोभी से गुटौरी सड़क निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 5 जनवरी 2010
क्र. भू-अर्जन - प्र.क्र. 4-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि' के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3 )
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) (1) (2)
2.40
सिवरिया
खण्डवा
पुनासा
कार्यपालन अभियंता ( सि) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र. पा.जन.कं. लि. , खण्डवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4× 600 मे. वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) संभाग क्रमांक दो , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय एच -12 किशोर नगर में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- प्र.क्र. 5-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(2)
(3)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) (1)
4.60
खण्डवा
दिनकरपुरा
पुनासा
कार्यपालन अभियंता ( सि) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र . पा.जन. कं. लि. , खण्डवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे . वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) संभाग क्रमांक दो , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
130
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
क्र. भू- अर्जन- प्र.क्र . 6-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
4.21 खण्डवा
देवला माफी
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन अभियंता (सि) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र. पा.जन.कं. लि. , खण्डवा
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4× 600 मे. वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 29 दिसम्बर 2009
क्र. 7135- भू-अर्जन-2009- प्र.क्र. 23-अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - रतलाम
(ख) तहसील- आलोट
(ग ) नगर/ ग्राम-माधोपुर
13.597 हेक्टर .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.025
1012/6
1006
0.126
0.126
1004/2
0.500
1001/1
0.057
1001/2
1002
0.721
1008/1/2/1
0.265
0.468
1013
1014
0.139
1015
0.139
0.139
1016/1 भाग 1 ]
(2) (1)
0.025 1016/2
0.506 1008/1/2/4
0.506 1008/1/2/3
0.342 1004/1154
0.102 1003/2
0.151. 1000/7
0.070 1003/3/3
0.481 1003/4/3
0.038 1000/11/3
0.253 1017/2
0.250 1000/9/1
0.125 1000/9/2
0.250 1000/9/3
0.275 1000/9/4
0.329 998/2
0.441 998/3/1
0.038 1016/3
131
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
(2)
(1)
0.089
1053
योग .. 13.597
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके माधोपुर तालाब निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7133- भू-अर्जन- 2009-प्र.क्र. 28-अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रतलाम
0.373 1017/1/1
(ख) तहसील- जावरा
0.300 1017/1/2
(ग)
नगर/ग्राम- कस्बा जावरा
0.300 1017/1/3
0.200 1018/1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
0.235 1018/2
0.235 1018/3
1.302 1025/1/2
1.270 1025/1/1
0.819 1012/2
0.152 1012/5
0.210 1012/4
0.354 1021
0.392 1020 एवं 1020/1123
0.190 1023
0.070 1024
0.063 1051
0.080 1050
0.076 1052
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
24/4 30/1
0.04 0.06 योग . 0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लेबड- जावरा - नयागांव फोरलेन सड़क परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
132
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 13 जनवरी 2010
रा.प्र.क्र. 2 - अ-82-2009-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- ढीमरखेड़ा
(ग) ग्राम-खमतरा, सलैया, प.ह.नं. 109
(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.84 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-खमतरा
2
0.30
3
0.34
4
0.35
5
0.34
6
1.03
7
0.22
8
0.11
9
0.11
10
1.98
12
0.40
15
1.25
16
0.92
19
0.84
23
0.10
24
0.09
[भाग 1 (1)
(2)
0.29
25/1
25/2
0.04
26
1.21
28/1
0.21
28/2
0.43
28/3
0.22
34
0.81
35
0.45
36
0.55
52/1
0.22
52/2
0.28
53/2
0.45
54/2
1.02
54/3
1.00
0.30
23/1002
0.24
43
15.65
योगं
ग्राम-सलैया
233
0.68
234
0.12
235
0.10
237
0.25
205
0.60
242
0.30
0.85
262
270
0.28
264/1
1.49
264/2
0.65
265/1
0.65
278/1
0.10
265/2
0.64 133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
(2) (1)
0.10 278/2
0.65 265/3
0.10 278/3
0.22 266
0.22 267
0.23 268
0.22 269
0.28 271
0.72 272/2
0.72 273
0.22 274/1
0.22 274/2
0.22 274/3
0.48 275/2
0.95 275/1
0.26 251
0.85 253
1.50 281
1.52 282
0.75 283
0.37 284
0.37 285
0.64 286
0.44 287
0.18 288
0.11 300
0.03 302
0.30 289
0.36 290
0.32 291
0.58 292
(2)
(1)
0.97
293
0.46
294
0.88
295
0.30
296
0.31
297
0.37
298
0.32
299
0.06
301
0.82
303
0.04
304
0.19
305
0.50
306
0.11
307
0.42
308
0.08
309
0.05
310
0.39
289/489
0.32
290/490
0.35
272/1
0.04
257/1
0.32
203
कुल योग 43.84
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पहरूवा जलाशय निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ढीमरखेड़ा, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
134
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
[भाग 1 उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2010
क्र. 11 -गोपनीय- 2010-दो-3-136-2009.- श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय की सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर का विवाह श्री अब्दुल कदीर मंसूरी के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी शबनम खान के स्थान पर " श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी " पत्नी श्री अब्दुल कदीर मंसूरी परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2010
क्र. D/179-दो - 14-1-2009.-श्री आशीष तिवारी , निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 17 ( ई ) -14-05 - इक्कीस- ब ( एक ) भोपाल दिनांक 3 जुलाई 2009 द्वारा नवीन सृजित असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- ( पुनरीक्षित वेतन बैंड -3 रुपये 15,600-39,100+ ग्रेड पे रुपये 5400/- ) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रुप से , आगामी आदेश पर्यन्त , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वर्तमान में धारित निजी सचिव के पद को शासन को समर्पित करते हुए नियुक्त पदोन्नत किया जाता है , एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगाः
क्र. D/181-दो- 14-1-2009.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, मुख्य अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की नियुक्ति/ पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500- 200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800+ ग्रेड पे रुपये 4200 ) में , अस्थायी एवं स्थानापन्न रुप से, आगामी आदेश पर्यन्त , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा .
क्र. D/177-दो- 14-1-2009.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर निम्नलिखित ग्रन्थपाल/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 17 ( ई) -14-05- इक्कीस- ब ( एक ) भोपाल, दिनांक 3 जुलाई, 2009 द्वारा नवीन सृजित असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- ( पुनरीक्षित वेतन बैंड-3 रुपये 15,600-39,100 ग्रेड पे रुपये 5400/ - ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रुप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वर्तमान में धारित ग्रन्थपाल/अनुभाग अधिकारी /निजी सचिव के पद को शासन को समर्पित करते हुए नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है एवं उन्हें कॉलम नंबर ( 3 ) में दर्शित स्थान पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा : -
क्रमांक नाम एवं वर्तमान
पदस्थापना
पदस्थापना
का स्थान
(1)
(2)
(3)
1 कु. कृष्णा शर्मा, ग्रन्थपाल ,
खण्डपीठ ग्वालियर
खण्डपीठ ग्वालियर
2 श्री ए. के. शर्मा , अनुभाग अधिकारी,
खण्डपीठ ग्वालियर
खण्डपीठ ग्वालियर
3
मुख्यपीठ
श्री के. के. पिथवे, निजी सचिव , मुख्यपीठ जबलपुरं
जबलपुर
क्र. D/183- दो- 14-1-2009.-श्री डी. के. मिश्रा, अनुवादक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की नियुक्ति/पदोन्नति सहायक सम्पादक ( आई. एल. आर. ) के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रुपये 9,300-34800+ग्रेड पे रुपये 4200 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रुप से , आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है , एवं उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा.
4 श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, निजी सचिव
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मुख्यपीठ जबलपुर
मुख्यपीठ जबलपुर
जयन्त चव्हाण , रजिस्ट्रार जनरल .
135 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2010
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनःपदस्थापित किया जाता है.
क्र. A -6-दो- 2-30-2007.- श्री बी. पी. माहेश्वरी , प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है : -
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
( 1 ) दिनांक 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2009 तक, पन्द्रह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यरत रहते.
(2) दिनांक 23 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. E- 25- दो-3-49-2003.- श्री राम हुजुर शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. माहेश्वरी, प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
(1 ) दिनांक 26 से 27 नवम्बर 2009 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
(2) दिनांक 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2009 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार के पद कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री राम हुजुर शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम हुजूर शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E-8-दो-2-115-06.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 17 नवम्बर, 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है..
जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2010
क्र. E- 10- दो - 2-70-09.- श्री हरिशचन्द्र शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से 7 दिसम्बर 2009 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B-141- दो- 2-71-09.-श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 4 दिसम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. E- 16- दो- 2-12-2002.- श्री एच. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 7 से 12 दिसम्बर 2009 तक छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश , में से दिनांक 12 दिसम्बर 2009 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
क्र. B - 143- दो-2-72-09.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) 19-3- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 16 दिसम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. E- 18-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2009 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
ए. एम. येवलेकर , रजिस्ट्रार.
136
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
[भाग 1
जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी , 2010
क्र. D 52-तीन-6-2-2009.-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
पदस्थापना का स्थान
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
राजस्व जिला (1)
(2)
(3)
(4) 1
श्री मनोज कुमार राठी
शाजापुर
शाजापुर 2
श्री हिमांशु शर्मा
शाजापुर
शाजापुर 3
शाजापुर
कुमारी अर्पणा ठाकुर
शाजापुर 4
श्री महेन्द्र पाल सिंह
शाजापुर
शुजालपुर
5
श्री रविकांत सोलंकी
आगर
शाजापुर 6
आगर
श्री मुकेश नाथ
शाजापुर 7
श्री के. के. वर्मा
सुसनेर
शाजापुर क्र. D 54- तीन-6-6-64- भाग तीन. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री विवेक सक्सेना, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-1-2001 - इक्कीस- बी ( एक) दिनांक 23 मार्च , 2007 द्वारा इंदौर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है:-
अनुसूची
1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954)
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 )
उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय इंदौर में रहेगा.
No. D - 54 - III-6-6-64 - Pt - III . In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Vivek Saxena , Judicial Magistrate First Class & I - Civil Judge Class - II , Indore , as the Special Magistrate of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established at Indore by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department, Bhopal Notification No. F - 1-1-2001 - XXI - B- ( 1 ) , dated 23rd March , 2007 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below :-
SCHEDULE
The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 ( Act No. 37 of 1954)
1. 2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ( Act No. 23 of 1956)
The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Indore .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2010
क्र. 6 - स्था. सैट -2009 .- श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 14 से 24 नवम्बर 2009 तक कुल ग्यारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती जिल्ला, अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 14 नवम्बर से 24 नवम्बर 2009 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी .
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
137 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 13 जनवरी 2010
प्र. क्र. 9 -अ 82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
जिला. तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
(3) पटली
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.228
(1) छतरपुर
(2) लौड़ी
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के बांयी ओर बसेहरा वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.
योग .. 3.228
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10-अ 82-2008-09 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.512
बसेहरा
लौड़ी
(1) छतरपुर
(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
(6) बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के बांयी ओर बसेहरा वितरक नहर हेतु भू- अर्जन.
योग .. 0.512
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है .
138
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 11 - अ 82-2008-09- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) चन्दला
12.405
छतरपुर लौड़ी
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के दायीं ओर चन्दला वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.
योग .. 12.405
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चन्दला वितरक नहर चैन क्र. 0 से 155 के बीच भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12- अ 82-2008-09-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :--
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.464
छतरपुर
रमझाला
लौड़ी
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 180 के दायीं ओर चन्दला व बायीं ओर बसेहरा वितरक नहर बांई ओर हेतु भू-अर्जन.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बाई नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच एवं चंदला वितरक नहर चै. क्र. 0 से 155 के बीच भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2010
139 प्र. क्र. 13-अ 82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अंधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
लौडी
छतरपुर
5.299
दुमखेड़ा
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौडी.
योग .. 5.299
बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र. 38 के बांयी ओर दुमखेड़ा वितरक नहर क्र. 2 चैन क्र. 180 ( L) बसेहरा वितरक, एवं चैन क्र. 180 (R ) चंदला वितरक नहर हेतु भू-अर्जन .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत दुमखेडा वितरक क्र . 2 चेन क्र. 0 से 58, बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच एवं चंदला वितरक नहर चे. क्र. 0 से 155 के बीच भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लौडी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 24 - अ 82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
लौडी भगोरा
1.315
छतरपुर
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चैन क्र . 37 के बांयी ओर दुमखेड़ा वितरक नहर हेतु भू- अर्जन.
योग .. 1.315
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बाई नहर क्की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर चैन क्र. 0 से 85 के बीच भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लौड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2010
140
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010
प्र. क्र. 1 - अ- 82-09-10- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में )
(6)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
भोपाल हुजूर
पर्यटन स्थल निर्माण के लिये भूमि का अर्जन.
मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विकास निगम, भोपाल.
ग्राम सेवनिया गोड
ख. नं. 108 रकबा 1.00
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नगरीय क्षेत्र भोपाल कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, एम. पी . नगर, वृत्त भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 2 - अ- 82-09-10- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
(6)
(5)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में ) (4)
(1)
भोपाल हुजूर
पर्यटन स्थल निर्माण के लिये भूमि का अर्जन.
ख. नं. 106/2/1 रकबा 0.30
ग्राम सेवनिया गोड
मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विकास निगम, भोपाल.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नगरीय क्षेत्र भोपाल, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , एम. पी. नगर, वृत्त भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.