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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 February 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
06
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-02-05.06.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मध्यप्रदेश शासन

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2010 माघ 16 , शक 1931

क्रमांक 6 ]

विषय- सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-664- आयएएस लीव एक- 5-( 1 ) श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस. , आयुक्त सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 18 से 23 जनवरी 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) इस विभाग के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2010 द्वारा श्रीमती विजया श्रीवास्तव , आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग की दिनांक 18 से 22 जनवरी 2010 तक पांच दिन के अर्जित अवकाश अवधि में उनके पद का चालू प्रभार श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा गया था . श्रीमती मधु हाण्डा के अर्जित अवकाश पर जाने के कारण प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के अवकाश अवधि में उनके पद का कार्य श्री एस . आर. मोहन्ती , आयएएस , सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को सौंपा जाता है .

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु हाण्डा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह - संचालक, भारतीय (2 ) श्रीमती मधु हाण्डा की अवकाश की अवधि में श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव , आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

[ भाग 1 चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश साहनी, मुख्य सचिव.

(5 ) श्रीमती मधु हाण्डा द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव , आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहन्ती, आयुक्त सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव , आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010 (6 ) अवकाश काल में श्रीमती मधु हाण्डा को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु हाण्डा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र. एफ -19-01-2010- एक-4.- मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन विषय पर कार्य करने के लिये राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ- 19-143-2007- एक-4, दिनांक 13 नवम्बर 2007 के माध्यम से एप्को को राज्य नोडल इकाई का दायित्व सौंपा गया है. जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित एप्को - यू.एन.डी.पी. परियोजना के सफल संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा Project Steering Committee (PSC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव

अध्यक्ष

सदस्य

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, किसान कल्याण

एवं कृषि विकास.

सदस्य

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव , वन एवं जैव विविधता.

क्र. ई. 1-51-2009-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 नवम्बर, 2009 जिसके द्वारा श्री शोभित जैन , भाप्रसे ( 2000 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , रीवा संभाग , रीवा की सेवायें, भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक, जनगणना कार्य, मध्यप्रदेश के पद पर सौंपी गई थीं , एतद्वारा निरस्त किया जाकर श्री शोभित जैन को पूर्ववत अपर आयुक्त ( राजस्व) , रीवा संभाग , रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है .

सदस्य

4. प्रमुख सचिव , जल संसाधन

सदस्य

5. प्रमुख सचिव , किसान कल्याण

एवं कृषि विकास .

सदस्य

6. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास

सदस्य

7. प्रमुख सचिव , नगरीय प्रशासन एवं विकास.

सदस्य

8. प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण

क्र. ई. 5-562- आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री जे . एन. कांसोटिया, आयएएस , कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग , होशंगाबाद को दिनांक 5 से 11 फरवरी 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

9. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार

सदस्य

कल्याण.

10. सचिव, ऊर्जा सदस्य

सदस्य

सदस्य

11. असिस्टेंट कंट्री डायरेक्टर,

यू.एन.डी.पी. , नई दिल्ली.

(2) श्री जे . एन. कांसोटिया की अवकाश की अवधि में डॉ. पुखराज मारू, आयएएस , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - सह- कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग , होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

सदस्य

12. कार्यपालन संचालक, ( एप्को-यू.एन.डी.पी.

संयोजक.

परियोजना संचालक) .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री जे . एन . कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 2) समिति का उद्देश्य परियोजना में अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना , नीतिगत, मार्गदर्शन प्रदान करना एवं परियोजना की समीक्षा करना है . समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , (4) श्री जे. एन. कांसोटिया, द्वारा कमिश्नर , नर्मदापुरम् संभाग , होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पुखराज मारू, कमिश्नर , नर्मदापुरम् संभाग , होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे .

आर. डी. साहू, अपर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-801 - आयएएस लीव5-1.- ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को लघुकृत अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 5 से 31 अक्टूबर 2009 तक, सत्ताईस दिन ( लघुकृत अवकाश) .

2. दिनांक 16 से 27 नवम्बर 2009 तक, बारह दिन ( लघुकृत अवकाश) .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2010 क्र. ई. 5-779- आयएएस लीव पांच-1.-( 1 ) श्री रामकिंकर गुप्ता, आयएएस. , सचिव , लोक सेवा आयोग, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2009 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये, अब उन्हें दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 एवं 27 , 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी .

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-409- आयएएस लीव- एक- 5.- श्री एस . आर. मोहन्ती, आयएएस, सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 15 से 25 जनवरी 2010 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. एफ- 3-9-2009- एक- 4.- राज्य शासन, एतद्वारा , संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये पंचायत मतदान हेतु क्रमशः सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010, गुरुवार दिनांक 21 जनवरी 2010 तथा रविवार दिनांक 24 जनवरी 2010 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा पराक्राम्य लिखत अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा -25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. साहू, अपर सचिव.

परिशिष्ट

पंचायत आम निर्वाचन 2009

मतदान हेतु जिले की त्रि -स्तरीय पंचायतों की विकासखण्ड एवं चरणवार जानकारी

जिला

क्र.

क्र

प्रथम चरण विकासखण्ड/ जनपद पंचायत का नाम

(4) (2)

(3)

(1)

1

1

मुरैना मुरैना

2 पोरसा

अम्बाह

3

क्र.

क्र.

द्वितीय चरण विकासखण्ड/ जनपद पंचायत का नाम (6)

(7)

तृतीय चरण विकासखण्ड/ जनपद पंचायत का नाम (8)

(5)

1

कैलारस

जौरा

1

2

2

सबलगढ़

पहाड़गढ़ 160

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

(1) (2)

(3) (4) 2

4

श्योपुर

श्योपुर 3

भिण्ड

5

लहार

6 रौन (मिहोना)

7

4 ग्वालियर

डबरा 5

8 पिछोर शिवपुरी

9 खनियाधाना 6

दतिया

दतिया

10

7

11

गुना

गुना

12 आरोन 8

अशोक नगर

13 ईसागढ़

14

चन्देरी 9

15

मन्दसौर

गरोठ

16

भानपुरा 10

नीमच

17 नीमच 11

18

रतलाम

रतलाम

19 पिपलौदा 12

20

शाजापुर

शाजापुर

21 मोमन बड़ोदिया 13

22

उज्जैन

उज्जैन

23

तराना 14 देवास

24 देवास

25 सोनकच्छ

26 टोंकखुर्द 15

27

राजगढ़

नरसिंहगढ़

28 सारंगपुर 16 सीहोर

29 सीहोर

30

इछावर 17 विदिशा

31 विदिशा

32

ग्यारसपुर

33 लटेरी 18.

34

भोपाल

फन्दा 19

35

रायसेन

सांची

36 गैरतगंज

37 बेगमगंज 20

38

बैतूल

बैतूल

39 घोड़ाडोंगरी

40 प्रभातपट्टन

41

भैंसदेही

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

(8)

3

3

कराहल

विजयपुर

4

4

गोहद

भिण्ड

5

5 अटेर

मोहगांव

6 भितरवार

6

मुरार

7 घाटीगांव ( बर्रई ) 7 कोलारस

8 शिवपुरी

8 बदरवास

करेरा

9

9 पोहरी

नरवर

10

10

11

भाण्डेर

सेवढ़ा

11 बमोरी

12 चांचोड़ा

12 राघोगढ़

13

13 अशोकनगर

मुंगावली

14

14

मन्दसौर

मल्हारगढ़

15 सीतामउं

16

15

जावद

मनासा

17 जावरा

16

सैलाना

18 आलोट

17

बाजना

19 कालापीपल

18 शुजालपुर

20

19

आगर

बड़ोद

21

20

नलखेड़ा

सुसनेर

21

22 महिदपुर

बड़नगर

23

22.

घटिया

खाचरोद

23

बागली

24

कन्नोद

25 खातेगांव

24 ब्यावरा

26 राजगढ़

25

27

जीरापुर

खिलचीपुर

26

28

आष्टा

बुदनी

29 नसरुल्लागंज

27 सिरोंज

30

बासौदा

28 नटेरन

31

कुरवाई

29 बेरसिया

30 सिलवानी

32 बाड़ी

31

33

उदयपुरा

औबेदुल्लागंज 32 चिचोली

34

आमला

35

33 मुलताई

भीमपुर

36

आठनेर

34 शाहपुर 161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

(3) (4) (2)

(1)

42 बनखेड़ी 21 होशंगाबाद

43 पिपरिया

44

45

हरदा 22

हरदा

46

23

झाबुआ झाबुआ

47 रानापुर

48

उदयगढ़ 24 अलीराजपुर

जोबट

49

50

25

इन्दौर

देपालपुर

धार

51

26

धार

नालछा

52

53 तिरला

54

सरदारपुर

बदनावर

55

खरगौन

56

खरगौन

27

(8)

(7)

(6)

(5)

37

सिवनीमालवा 35 सोहागपुर

38 होशंगाबाद

36 बाबई

37 केसला

खिरकिया

39

टिमरनी

38

40

थांदला

पेटलावद

39

मेघनगर

41

रामा

40

42

भाभरा

41

अलीराजपुर

43 सोण्डवा

42 कट्ठीवाड़ा

सांवेर

44

43 इन्दौर

44 अम्बेडकर नगर ( महू)

45

बाग

मनावर

45

46

गंधवानी

46

कुक्षी

47

डही

उमरवन

47

48

48

निसरपुर

धरमपुरी

महेश्वर

49

49 कसरावद

50

बड़वाह

50 भीकनगांव

57 गोगावा

सेगावा

58

59 भगवानपुरा

60 बड़वानी 28 बड़वानी

61

पाटी

खण्डवा

62

खण्डवा

29

63 पुनासा

64

30

बुरहानपुर बुरहानपुर

65 टीकमगढ़ 31 टीकमगढ़

66 बल्देवगढ़

67

बिजावर 32

छतरपुर

68

बड़ामलहरा

बक्सवाहा

69

70

पन्ना 33

पन्ना

71

अजयगढ़

72 बीना सागर

34

73 खुरई

74

राहतगढ़

75 जैसीनगर

दमोह

76

35

दमोह

77 पथरिया 51 झिरन्या

सेंधवा

51

52 राजपुर

52

निवाली

ठीकरी

53

पानसेमल

53

54

पंधाना

54

हरसूद

55

बलड़ी

55 छैगांवमाखन

खालवा

56

56

खकनार

57

जतारा

57

पृथ्वीपुर

पलेरा

58

58

निवाड़ी

नौगांव

59 छतरपुर ( ईशानगर ) 59

60 लौड़ी

राजनगर

60

61 बारीगढ़ (गौरीहार )

62 गुनौर

61 शाहनगर

63

पवई

रहली

64

सागर

62

देवरी

65

मालथौन

63

66

बण्डा

64 शाहगढ़

केसली

65

37

हटा

जबेरा

66

पटेरा

68

67 तेंदूखेड़ा

69

बटियागढ़ 162

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1 (2)

(1)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8) 36

78

68

जबलपुर

पनागर

70

कुण्डम

जबलपुर 79

पाटन

69 मझौली

71

शहपुरा 80 सिहोरा

37 कटनी

81 रीठी

70

72

कटनी

बड़वारा 82

71

बहोरीबंद

73

ढीमरखेड़ा

विजयराघोगढ़ 38

83

नरसिंहपुर

72 करेली

74

नरसिंहपुर

चीचली 84 गोटेगांव

73

चावरपाठा

75 साईखेड़ा 39 छिंदवाड़ा

85

74 तामिया

76

सौंसर

छिंदवाड़ा

86

75

मोहखेड़

हर्रई

77 पांढुरना 87

76 चौरई

78

जुन्नारदेव

अमरवाड़ा 88 परासिया

77 बिछुआ

40 सिवनी

89 केवलारी

78 लखनादौन

79 सिवनी 90

79 धनोरा

कुरई

80

बरघाट 91 घंसौर

81

छपारा 41

मण्डला

91

मण्डला

80

82

बिछिया

निवास 92 मोहगांव

81

83

नारायणगंज

नैनपुर

93

82

घुघरी

84

मवई

बीजाडांडी 42 डिण्डोरी

94 डिण्डोरी

83

बजाग

85

अमरपुर 95

84 करंजिया

समनापुर

86

शहपुरा

87 मेहंदवानी 43

बालाघाट

96

85 बालाघाट

88

किरनापुर

वारासिवनी 97 लांजी

86 लालबर्रा

89

कटंगी 98 बिरसा

87 बैहर

90 खेरलांजी

88 परसवाड़ा

44

रीवा

99 रीवा

89

91 सिरमौर

हनुमना

100

90

92

जवां

रायपुर कुर्चुलियां

नईगढ़ी

101 मऊगंज

91 गंगेव

93 त्योंथर 45

सतना

102 सोहावल

94

92 मझगवां

अमरपाटन 103 नागौद

93 मैहर

95 रामपुरबघेलान 104 रामनगर

96

उचेहरा 46 शहडोल

105 ब्योहारी

97

94 सोहागपुर

बुढ़ार

106 जयसिंहनगर

95 गोहपारू

47

107

अनूपपुर

96 कोतमा

पुष्पराजगढ़

98

जैतहरी

97 अनूपपुर

48

उमरिया

108 करकेली

99 पाली

98 मानपुर

49 सीधी

109

100

99 सिंहावल

रामपुरनैकिन

सीधी

110 मझौली

100 कुसमी

50

सिंगरौली

111 चितरंगी

101

101

बैढ़न

देवसर

योग

111

101

101 163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-3-09 - ए- सोलह. लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर संगठन ( एटक ) इंदौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक, महाप्रबंधक/कारखाना प्रबंधक, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न है .

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं उक्त विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभवनीय नहीं है,

अतएंव, अब , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( अ ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश , इंदौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतन में वृद्धि कर श्रेणीवार वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

2. क्या श्रमिकों/कर्मचारियों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता, शिक्षा भत्ता एवं धुलाई भत्ता दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

3. क्या कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों को वर्ष में एक जोड़ी यूनिफार्म व शूज दिये जाने का औचित्य है ?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये?

क्र. एफ. 6-3-09 - ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह अधिसूचित करता है कि इंदौर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर ) को निर्दिष्ट कारखाना मजदूर संगठन इंदौर ( एटक ) एवं लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका..

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम. पी. आई . आर./09 No. F - 6-3-09 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by Sub section (5 ) of section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act . 1960 (27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Karkhana Mazdoor Sanghthan , Indore ( AITUC ) and lakhani Footcare Pvt . Ltd. Indore in regardto the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below reffered to the Conciliator for the Local area of Indore .

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1 /MPIR/09 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. सिंह , उपसचिव.

पशुपालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. एफ. 23-15-2007- पैंतीस. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 ( 1894 का सं. 52 ) की धारा 32 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित पशु चिकित्सकों ( वेटेनरी डॉक्टर ) को पशु चिकित्सा परिषद, मध्यप्रदेश के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

1. डॉ. बी. के. दबे एल. - 197, भारती निकेतन , चेतक ब्रिज के पास, गोविन्दपुरा , भोपाल.

2. डॉ. अनिल शर्मा ई 109/07 , शिवाजी नगरं, भोपाल 3. डॉ. विनोद देशमुख पशु चिकित्सालय , हथाईखेड़ा, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज गोयल, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2009

क्र. एफ- 23-15-2007-पैंतीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 23-15-2007-पैंतीस , दिनांक 22 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. शर्मा , अवर सचिव.

164

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1 Bhopal , the 22nd January 2010

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2010 No. F - 23-15-2007 - XXXV . In exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub - section ( 1 ) of Section 32 of the Indian Veterinary Council ACT 1984 (No. 52 of 1984) , the State Government hereby nominate the following Veterinary Doctors as members of Veterinary Council Madhya Pradesh , namely :--

1. Dr. B. K. Dave

L/ 197 , Bharti Niketan , Near Chetak Bridge , Govindpura , Bhopal

2. Dr. Anil Sharma

क्र. डी- 5-56-04-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के कार्यकाल की अवधि छः माह से कम रहने के कारण निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों के उप निर्वाचन मण्डी समितियों के सामान्य निर्वाचन तक की कालावधि के लिये स्थगित करता है : -

E 109/07 Shivaji Nagar , Bhopal

1. कृषि उपज मण्डी समिति, भिण्ड, जिला भिण्ड

2. कृषि उपज मण्डी समिति, शाढ़ोरा , जिला अशोकनगर 3. Dr. Vinod Deshmukh Govt . Veterinary Hospital , Hataikheda , Bhopal.

3. कृषि उपज मण्डी समिति , हरदा, जिला हरदा

4. कृषि उपज मण्डी समिति, पोहरी , जिला शिवपुरी

5. कृषि उपज मण्डी समिति , श्यामपुर , जिला सीहोर By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , MANOJ GOYAL , Principal Secy.

6. कृषि उपज मण्डी समिति, पोरसा, जिला मुरैना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2010

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. डी- 5-56-04-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 28 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

फा. क्र. 1 (बी ) 1-05 - इक्कीस -ब ( दो) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2005 द्वारा नियुक्त निम्न शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर के कार्यालय में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 1 सितम्बर 09 से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव.

Bhopal , the 28th January 2010 1. श्री राजेश त्रिवेदी, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.

2. श्री रूप सिंह यादव, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्तलोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.

No. D - 5-56-04 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 57 -A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( 24 of 1973 ) , the State Government , postpone the by - election of the following Market Committees due to remaining term of less than six months from general election , upto the period of forthcoming general election (Mandi) :-

3. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.

1. Mandi Committee , Bhind , District Bhind

2. Mandi Committee , Shadora ,

District Ashok Nagar

3. Mandi Committee , Harda , District Harda 4. श्री एम . डी. अवस्थी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्तलोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.

4. Mandi Committee , Pohari , District Shivpuri

5. Mandi Committee , Shyampur , District Sehore

6. Mandi Committee , Porsa , District Morena मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

ए. जे. खान, सचिव.

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh ,

B. S. BAGHEL , Addl . Secy .

165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र. एफ - 11-4-2005- तीस.- राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2006 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है .

अतएव , राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:-

राज्य जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र

स्मारक का नाम (2)

(5)

(3) (4)

(1)

अडवारा पुल मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

सुंदरशाह का महल

ओरछा

मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी

मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा नौने जू की हवेली

फसियाने की हवेली मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

जुझार सिंह का महल मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

तोपची का हवेली मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

गुसाई का मठ मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा हाथी साव का महल मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है

राज्यस्तरीय क्षेत्र जो संरक्षण में

क्षेत्र सीमांक (हेक्टयर)

अथवा नहीं.

सम्मिलित होना है

(8)

(7)

(9) (6)

नहीं

म. प्र . शासन

0.166

801 रास्ता

नहीं

म. प्र . शासन

304

0.257

नहीं 0.053

म. प्र . शासन

637

नहीं

रामचरण तनय

1.214

557/1/3अ

भुजबल लोधी इत्यादि.

नहीं 2.663

म. प्र . शासन

466 0405 आबादी

पुरातत्व विभाग

नहीं 100

म. प्र . शासन

733/6

नहीं 1.339

468/2

म. प्र . शासन

नहीं 10.131

म. प्र. शासन

455/15

नहीं 10.131

म. प्र . शासन

455/1.5

सुपारी साव का महल

भगवंतराव की हवेली मध्यप्रदेश टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

टीकमगढ़ निमाड़ी ओरछा

मध्यप्रदेश

पं. हरिराव व्यास की हवेली.

नहीं

म. प्र . शासन

455/15

10.131

नहीं 455/15

10.131

म. प्र. शासन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीना वर्मा, उपसचिव.

166

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

[ भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस ब ( एक ) .-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 16 अक्टूबर , 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 39, 47 , 72 और 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (1)

सिविल जिले का नाम (2)

विशेष न्यायालय का नाम (3)

"39

हरदा

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश 47

जबलपुर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 8 , जबलपुर.

72

रतलाम

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट) जावरा.

94

शिवपुरी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश.

श्री राजीव कुमार सिंह, सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर.

श्री महेन्द्र कुमार जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , जावरा.

श्री देवराज बोहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर."

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( One) . In exercise of the powers conferredby sub - section ( 2 ) of Section 153 of Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 6thOctober 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part1 dated 16th October 2009 , namely: -

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 39, 47 , 72 and 94 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :---

S.No.

Name of Special Court Name of CivilDistrict

(2)

(1)

(3)

"39

Harda

Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions Judge Harda.

47

Jabalpur Additional Sessions Judge Special Court No.8 , Jabalpur 72

Ratlam

Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) Jaora 94

Shivpuri Additional Sessions Judge Pichhore Name of the Judge of the Special Court

(4) Shri Sanjay Kumar Jain ( Sr. ) , Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions judge , Harda .

Shri Rajeev Kumar Singh , VIIth Additional Sessions Judge , Jabalpur .

Shri Mahendra Kumar Jain , IInd Additional Sessions Judge, ( Fast Track Court ) Jaora Shri Devraj Bohre Additional Sessions Judge, Pichhore ." .

फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-इक्कीस ब (एक) -विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- 167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर , 2009 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 16 अक्टूबर , 2009 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: --

संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 39 , 47,72 और 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनु- क्रमांक

विशेष न्यायालय का नाम (3)

सिविल जिले का नाम (2)

(1)

"39 हरदा

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश 47 जबलपुर

*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 8 , जबलपुर .

72

रतलाम

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट) जावरा .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछार 94 शिवपुरी

विशेष न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ).. (4)

सिविल जिला हरदा का विद्युत क्षेत्र

जबलपुर पश्चिम संभाग के ग्रामीण क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र.

जावरा, आलोट और सेलाना का विद्युत क्षेत्र पिछोर और खनियाधाना का विद्युत क्षेत्र. ".

( 1 ) विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

टिप्पणी.-

(2 ) *विशेष न्यायालय का वित्तीय भार ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा.

F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 6th October 2009 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1 , dated 16th October 2009 , namely :

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule, for serial numbers 39 , 47 , 72 and 94 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely

S.No. Name of Civil

Special Court District

(3)

(2)

(1)

Harda

"39

Additional Judge , to the Court of 1stAdditional Sessions Judge Harda.

47

Jabalpur *Additional Sessions Judge Special Court of No.8 . Jabalpur .

Ratlam

72

Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) Jaora .

94 Shivpuri Additional Sessions Judge , Pichhore.

Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area ) (4)

Electricity area of Civil District . Harda Electricity area of West Division Rural area of Jabalpur .

Electricity area of Jaora, Alot and Sailana Electricity area of Pichhore and Khaniyadhana. " .

Note: --( 1 ) The pending cases of the Special Court be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

(2) * Financial burden of the Special Court shallbe borne by the Energy Department .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

168

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. क- 145 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

क्षेत्रफल

धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नं. रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सागर

बीना

37/1

1.01

महूटा

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बीना.

भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड की जल प्रदाय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- प्र.भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन तहसील ग्राम

धारा 4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) सागर

बंडा

जगथर

1165

0.12 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

संभाग क्र. 2 , सागर.

जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

( 3) 'भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

169 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. क- प्र.भू-अर्जन - 147-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोज़न का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नं. कुल रकबा (हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

बंडा

1

0.09

सागर

जमुनिया

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 22 जनवरी 2010

प्र.क्र. - 13-82 वर्ष- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आंवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

रहली

137/1

सागर

0.07 1.37 में से

137/3

हरदौट, प.ह.नं. 24.

137/4

सागर. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, संभाग ,

गढ़ाकोटा रहली मार्ग के कि.मी. 8/4 कैथ नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

नोट - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व रहली के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

170

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. -05 - अ- 82-2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(4)

ग्वालियर

(2) ग्वालियर

15.604

(3) गुर्री

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम गुर्री की भूमि का अर्जन.

भूमि का नवशा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

खसरा नम्बर मेसे

रकबा (हेक्टेयर में) कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(2)

2/1/2 ख

0.291 सीहोर, दिनांक 13 जनवरी 2010

0.388

0.397

2/1/3

0.227

2/1/5

0.429

0.162

0.073

156/21/1

0.235

162/21

0.093

(1) 2/1/2 ग 2/1/4 2/4 21 18/2

0.040 प्र. क्र.- 2 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

156/21/3

0.194

योग : 2.529 अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रायपुर तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील-सीहोर

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर में किया जा सकता है .

(ग) ग्राम/ग्राम-रायपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.529 हेक्टेयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र.- 140- भू- अर्जन-सांवेर-2010. चूंकि, राज्य शासनं को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन्, 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-इंदौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग ) नगर/ ग्राम- पुर्वाडाहप्पा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.613 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.041

162पार्ट

0.142

169/1 पार्ट

(2)

(1)

0.140

169/2पार्ट

0.030

195/444 पार्ट

0.040

263 पार्ट

0.073

264/2/2 पार्ट

0.178

262/457/1 पार्ट

0.030

265/3 पार्ट

0.053

279/2पार्ट

0.271

278/1 पार्ट

0.130

278/2 पार्ट

0.210

268/1 पार्ट

0.275

269 पार्ट

कुल रकबा 1.613

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बुढ़ीबरलाई पुवार्डादाई पुर्वाडाहप्पा मार्ग निर्माण प्रयोजन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सांवेर के कार्यालय से किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र.- 38- भू-अर्जन-10- भू-अर्जन-प्र. क्र. 3- अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

जिला-खरगोन

(क)

तहसील-महेश्वर

(ख)

ग्राम का नाम- बहेगांव

(ग)

लगभग क्षेत्रफल -25064 वर्ग मीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं शासकीय/ निजी भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(घ)

खसरा नम्बर

शीट क्रमांक

भू-खण्ड क्रमांक

विवरण

डूब का रकबा

(वर्गमीटर में )

(3)

(2)

(1)

2

251 पैकि

1

3

251 पैकि

1

(5)

(4)

252

एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

385 172

(1)

(2) 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

[ भाग 1 (3)

(4)

(5)

4

32

6

95

एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

7

115

8

150

9

473

10

280

71

194

11

567

12

105

13

80

14

15

15

193

16

192

17

122

113

83

18

35

24

46

19

35

23

73

21

98

22

117

26

69

27

31

28

25

29

47

30

76

31

103

32

73

33

42

34

45

35

96

37

78

38

109

39

95

4.1

103

44

82

42

118

43

102

45

142

47

61

48

134 173 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

(2) (1)

251 पैकि 1

1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि 1

1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि 1

1

251 पैकि

251 पैकि 1

(5)

(3)

(4)

50

60

30

52

एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

51

55

53

48

60

61

54

395

55

515

56

120

57

144

82

59

69

60

58

191

135 .

62

63

184

50

64

65

170

13

70/158

30

70/159

46

70/160

70/161

46

190

72

181

73

175

74

188

75

97

76

46

77

178

78

156

79

156

80

116

81

77

82

12

83

84

58

85

64

14

86

88

230

89

96

128

90

92

94

100

93

32

94 174

(1)

(2) 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251' पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1 (3)

(4)

(5)

95

136

96

79

97

121

116

72

98

244

100

180

101

106

102

159

103

133

104

85

108

271

112

116

127

166

105

76

106

40

107

67

109

2

110

170

111

55

114

47

115

46

117

51

118

425

145

120

120

88

121

88

122

136

123

164

124

74

128

206

125

226

.126

182

130

104

131

123

132

154

133

256

135

29

137

56

138

80

140

95

141

64 175 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

(2) (1)

1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

1

251 पैकि 1

251 पैकि

251 पैकि 1

(5)

(3)

(4)

142

33

91

एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

143

303

144

84

147

227

151

401

152

112

153

45

154/162

154/163

100

70

154/164

132

154/165

154/166

201

71

154/167

154/168

91

42

157/169

157/170

29

12

157/171

69

157/172

157/173

69

69

157/174

157/175

75

102

157/176

120

157/177

157/178

137

19

157/179

157/180

18

55

157/181

157/182

55

157/183

29

157/184

49

157/185

103

157/186

37

11

157/187

60

157/188

57

157/201

21

157/189

88

157/190

38

157/191

157/193

38

22

157/192

36

157/194 176

(1)

(2) 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 1

251 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2पैकि 2

190/2पैकि 2

190/2 पैकि 2

190/2पैकि 2

190/2 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि 2

302/3 पैकि

योग :

योग :

महायोग :

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1 (3)

(4)

(5)

157/195

17

157/196

38

एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

157/197

41

157/198

34

157/199

53

157/200

35

157/202

193

17

74

1

191

2

293

एफ.आर.एल. /एम.डबल्यु. एल. के मध्य डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं, 3

229

5

50

7

211

8/25

175

8/26

300

8/27

100

8/28

100

9

128

10

148

15

624

13

838

16/29

100

16/30

95

16/31

90

19/32

293

19/33

121

19/34

74

20

515

21

345

22

164

23

93

24

590

174

19197

वर्ग मी.

एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

24

5867 वर्ग मी.

एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. के. मध्य में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ,

198

25064

वर्ग मी.

177 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

खसरा नं.

अ. क्र.

अन्य विवरण (4)

(1)

(2)

सम्पत्ति का विवरण (3)

1

211/1

1. कुंवा पक्का

एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यु.एल. के मध्य कृषि , भूमि पर स्थित संरचनाएं भूमि को छोड़कर.

222

2

1. पशुबाड़ा

3

228

1. पशुबाड़ा

4

229/1

1. पशुबाड़ा

231/1

5

1. पशुबाड़ा

6

234

9. मकान

236/1

2. मकान

7

240

8

2. मकान

245

1. मकान

9

10

250/2

1. पशुबाड़ा

11

253/1

9. मकान

12

253/2

3. मकान

13

255

2. मकान

2. मकान

14

256/2,257

15

259

1. पशुबाड़ा

योग ..

36-मकान एवं कुवा -1

कुल क्षेत्रफल 1911 वर्गमीटर

पर निर्मित संरचनाएं.

सम्पत्ति का विवरण

अ. क्र.

खसरा नम्बर

भूमि का मद

(4)

अन्य विवरण (5)

(2)

(3)

(1)

1

190/1/1/1/1/1

चरनोई

एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यु.एल . के मध्य शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं ( भूमि को छोड़कर )

डेहरी -1 , समाधी-2 , मकान-13, (463 व.मी. में निर्मित ) पम्पहाउस -4 ( 19 व.मी. में निर्मित ) पाईपलाईन विद्युत डी.पी. - 5 (18 व.मी. ) .

242

रास्ता

2

नाग मन्दिर-1 ( 10 व.मी. में निर्मित )

चरनोई

269/1

3

मकान-24 , मन्दिर-1 , विद्यालय-1 (788 व.मी. में निर्मित ) हेण्डपम्प -1

चरनोई

302/1/1/1/1

4

शासकीय कुवा -1 मकान -3 ( 174 व.मी. में निर्मित) (कुल शासकीय भूमि क्षेत्रफल 1472 व.मी. पर स्थित संरचनाएं) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा प्लान ( 1 ) कलेक्टर जिला खरगोन ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी म.ज.वि.प.मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन यंत्री ( सिविल 1 ) म.ज.वि.प. म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकेगा.

(4)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

178

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

[ भाग 1 उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान , संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है .

8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

क्र. 49 - गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010( भाग - ए) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक1-2-2010 से 5-2-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 1-2-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-

9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई- कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें ,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक्त 19 जनवरी 2010 2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक1-2-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

क्र. B- 324- दो-2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 22 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा कालाकोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तांनुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

179 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2010 क्र. B - 326-दो-3-66-2002.- श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 30 नवम्बर 2009 से 11 दिसम्बर 2009 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 19 दिसम्बर 2009 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. 56- गोपनीय- 2010-दो-3-1-2010 ( भाग- दो ) .- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल द्वारा विद्युत् अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत न्यायालय के सृजन के संबंध में जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 6-10-2009 एवं न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति दर्शित करने वाली अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 6-10-2009 तथा संशोधन अधिसूचना दिनांक 24-12-2009 के तारतम्य में एवं मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-3-2007-तेरह दिनांक 5-7-2008 द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत 10 न्यायालयों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करता है:-

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

सारणी

क्र. अधिकारी का नाम तथा

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

(1)

वर्तमान पदस्थापना (2)

क्र. A- 250- दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक आठ दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 जनवरी 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल.

1 श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल.

2 श्री महेश भदकारिया, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल.

क्र. A- 253-दो- 3-102-2000 .- श्री बी. डी. राठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2009 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह , अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3 , ग्वालियर.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

4 श्री दीपक कुमार त्रिपाठी , तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी . डी. राठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

विशेष न्यायालय क्रमांक 5 ,

5 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

इन्दौर.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

180

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2010

(1)

(2)

(3) 6 श्री मोहम्मद शमीम, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 6 , इन्दौर.

7 श्री श्याम कांत कुलकर्णी, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 7, इन्दौर.

8 श्री आलोक अवस्थी, उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.

अतिरिवत सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 9 , जबलपुर.

9 श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जयंत चव्हाण , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. डी- 347-तीन-6-2-2010.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) .में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा

[भाग 1 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-

सारणी

राजस्व जिला क्र. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

पदस्थापना का स्थान

(2)

(1)

(3)

(4) 1 श्रीमती नीलम मिश्रा दमोह

दमोह

दमोह

दमोह

2 श्री के. एन. अहिरवार

3 श्री नीरज शर्मा

हटा

दमोह

दमोह

दमोह 4 श्री महेश कुमार झा

दमोह

5 श्री एस. एस. जामरा

दमोह

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. डी- 201-तीन-10-40-78 संशोधन ( भाग 7) शुद्धि- पत्र. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , " दिनांक 18 नवम्बर 2009 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-3988-तीन- 10-40-78 संशोधन भाग - सात , दिनांक 7 नवम्बर 2009 में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है :-

" हिन्दी संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 1120 ( 7 ) में अनुक्रमांक 27 के क्रमांक ( 8 ) में न्यायालयों की संख्या में नारायणगढ़ के सामने 1 के स्थान पर 2 पढ़ा जावे. "

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 20th January 2010

No. A- 232-1-7-3-2009 ( Part - I ) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2010 preparedby the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 is hereby published for general information :-

Dates as

Name of Holidays (2)

Sr. No. (1)

1.

Republic Day

2.

Mahashivratri

3.

Id-Milad -Un- Nabi

4. Holi (Dhuredi )

5.

Gudi -Padwa

6.

Ramnavmi

per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4)

26-1-2010

Tuesday

12-2-2010

Friday

27-2-2010

Saturday

1-3-2010

Monday

16-3-2010

Tuesday

24-3-2010

Wednesday 181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

7. Good Friday

8. Dr. Ambedkar Jayanti 9. Buddh Purnima

10 .

Raksha Bandhan

11 .

Janmashtmi

12. Gandhi Jayanti

13. Sarvapitramoksha Amavasya 14.

Dussehra ( 17-10-2010)

Mahaashtmi

Mahanavmi 15. Deepawali (5-11-2010) 16.

Id-Ul -Zuha

Moharrum

17 .

18. Christmas Day

TOTAL :-21 Days NOTES :-

(4)

(3)

2-4-2010

Friday

14-4-2010

Wednesday

27-5-2010

Thursday

24-8-2010

Tuesday

2-9-2010

Thursday

2-10-2010

Saturday

7-10-2010

Thursday

15-10-2010

Friday

16-10-2010

Saturday

4-11-2010

Thursday

5-11-2010

Friday

6-11-2010

Saturday

17-11-2010

Wednesday

17-12-2010

Friday

25-12-2010

Saturday

1. Mahavir Jayanti dated 28-3-2010 , Independence day dated 15-8-2010, Gurunanak Jayanti dated 21-11-2010 falls on Sunday & Id - Ul - Fitar & Ganesh Chaturthi dated 11-9-2010 falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 9th January, 13th February, 13th March , 10th April , 8th May, 12th June , 10th July , 14th August , 11th September , 9th October , 13th November , 11th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts .

3. Summer Vacation of Subordinate courts shall be from 24th May to 18th June 2010 and Winter Vacation from 23rd December to 31st December 2010 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High court under intimation to thisRegistry.

6. The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. D/ 1973/ III - 6-8-85 - Pt - IIdt . 24-6-2009 .

JAYANT CHAVHAN , Registrar General .

182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

[भाग 1 CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH , FOR THE YEAR 2010

JANUARY

FEBRUARY

MARCH Days

10 17 24

14 21 28

31 3

21 28 SUN .

7

714

1

MON .

22 29

1 8 15

4 11 18 25

8 15 22

2

2

TUE .

23

12 19 (26)

9 16

23 30 5

9 (16 WED.

20 27

6 13

17 24

10 17 24 31

3 10

3

THU .

21 28

25

11 18 25 7 14

4 11 18

4

FRI . 1

22 29

8 15

19 26

19 26

5 12

5 12

916 23 30

SAT . 2

13 20 27

13 20 27

6

6

APRIL

JUNE Days

MAY

30 2

(23)

916

13 20 27

6

SUN .

4 11 18 25

10 17 24

31 3

7 14 21 28 MON.

5 12 19 26

11 18 25

4

1

22 29

8 15

TUE .

20 27

6 13

19 26 2

5 12

16 23 30

9

WED.

21 28

7 14

13 20 27 3 10 17 24

6

15 22 29

THU . 1 8

7 14 21 28

11 18 25

4

FRI . 2

23 30

9 16

1

15 22 29 5 12 19 26

8

310 17 24

SAT .

AUGUST

JULY

SEPTEMBER Days

SUN .

8 15 22 29

1

4) (11) (18) (25)

5 12 19 26

2

23 30

MON.

9 16

6 13 20 27 5 12 19 26

17 24 31

3 10

TUE .

20 27

6 13

21 28

7 14

18 25

4 11

WED.

21 28

1

22 29 7 14

8 15

19 26

5 12

THU . 1

22 29

8 15

2

23 30

9 16

20 27

23 30 6 13

FRI . 2 9 16

17 24

3 10

SAT . 3 10 17 24 31 7 14 21 28

11 18 25

4

DECEMBER OCTOBER

NOVEMBER

Days

7)

(14) (21) (28)

SUN . 31 3 10 17 24

( 5) 12 19 (26)

1

22 29

11 18 25

8 15

6 13 20 27 ΜΟΝ.

4

23 30

2

19 26

9 16

21 28 TUE .

5 12

7 14

22 29 WED.

20 27

10 17 24

1 8 15

6 13

3

2

14 21 28

25

16 23 30 7

4 11 18

9

THU.

26

19

15 22 29

17 24 31

3 10

FRI . 1 8

12

5

6 13 20 27

18 25 SAT. (2 916 23 30

411

O Sundays & Holidays

A Closed Saturday

Vacation 183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश

राजभवन- भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2010

संशोधन आदेश

क्र. 172- यू.ए.1 - रा.स. - 2010.- इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 2844 - यू.ए.2- रास-2008 दिनांक 20 अगस्त 2008 के द्वारा डॉ. विजय सिंह, पूर्व संचालक, अनुसंधान सेवायें एवं अधिष्ठाता, कृषि संकाय , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जवलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 18 माह की कालावधि के लिए ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था .

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2009 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (एक) में संशोधन कर प्रथम कुलपति की नियुक्ति की अवधि " 18 माह से अनधिक कालावधि के लिए " के स्थान पर शब्द " चार वर्ष की कालावधि के लिए " स्थापित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इस सचिवालय के आदेश क्र. 2844-यू.ए.2 - रास-2008 , दिनांक 20 अगस्त 2008 में आंशिक संशोधन कर प्रथम कुलपति का कार्यकाल 18 माह के स्थान पर 4 वर्ष पढ़ा जावे.

महामहिम कुलाधिपतिजी , राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार,

के. के. सिंह, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्र. 218 - व.लि. - 1-2010.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जगदीश शर्मा , कलेक्टर, जिला झाबुआवर्ष 2010 के लिये संपूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

दिनांक

दिन संपूर्ण

पर्व अथवा त्यौहार

जिला

क्र.

विवरण

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

संपूर्णजिला

गुरुवार

7 अक्टूबर 2010

1. सर्व पितृ अमावस्या

1 झाबुआ संपूर्ण जिला

शुक्रवार

15 अक्टूबर 2010

2. महाअष्टमी ( दुर्गाष्टमी )

2

"

शनिवार

6 नवम्बर 2010

3

3. दिपावली का दूसरा दिन

A

टीप: ( 1 ) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.

( 2 ) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षायें नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

जगदीश शर्मा , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2010

184

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 5 दिसम्बर 2009 प्र. क्र. 5-अ- 82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि चपलासिर तालाब निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- गौहरगंज

(ग) ग्राम- चपलासिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -34.75 एकड़.

ख. नं.

अर्जित रकबा (एकड़ में) कुल रकबा (एकड़ में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

(3)

(2)

(1)

1.97

5.00

चपलासिर तालाब हेतु.

164/2

11.02

14.14

165

2.87

14.34

166

0.78

5.02

183

3.58

5.00

184/1

5.00

4.61 184/2

13.94

6.70 169

0.40

2.00

170/1

1.12

12.79

182

1.70 184/3

5.00

34.75

82.23

कुल योग .

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि काविवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. 01-अ -82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-सेवनियां गोंड

(घ) कुल रकबा-1.00 एकड़

खसरा नं .

रकबा (एकड़ में) (2)

(1) 108

1.00 योग .. 1.00

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पर्यटन स्थल के निर्माण हेतु म . प्र. पर्यटन विकास निगम को.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-02-05.06.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-02-05.06.Ordinary.