Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 19 February 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
08
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-02-19.08.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्र द श शास

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108-भोपाल-09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2010- माघ 30 , शक 1931

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम, ( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस, आयुक्त-सह- संचालक , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 29 जनवरी 2010 से 4 फरवरी 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई . 1-161-2009-5- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 के पद 1 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे ( 1998 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सचिव , माध्यमिक शिक्षा मंडल , मध्यप्रदेश पदस्थ किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 के पद-3 जिसके द्वारा श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, भाप्रसे ( 2001 ) , परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मंडल , मध्यप्रदेश तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2009.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

210

से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी गुप्ता, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-796- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार जाटव, आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी को दिनांक 1 से 11 फरवरी 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30, 31 जनवरी 2010 एवं 12 , 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री लोकेश कुमार जाटव की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरौलिया, अपर कलेक्टर, डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, डिण्डौरी का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . आर. कतरौलिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , डिण्डौरी के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[भाग 1 क्र. ई. 5-821- आयएएस लीव 5-एक. ( 1 ) श्री एस. सुहैल अली, आयएएस , कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 1 से 11 फरवरी 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस . सुहैल अली की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. अग्रवाल , आय.ए.एस. , कलेक्टर, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भिण्ड का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. सुहैल अली द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर , जिला भिण्ड के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . सुहैल अली , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . ' भोपाल, दिनांक 1 फरवरी, 2010

क्र. ई . 5-290- आयएएस- लीव- एक 5.-( 1 ) श्री एम . के. राय , आयएएस , अध्यक्ष , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एम. के. राय की अवकाश की अवधि में श्री देवेन्द्र सिंघई, आय.ए.एस. , सदस्य- सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. क. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम . के. राय द्वारा अध्यक्ष , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवेन्द्र सिंघई, भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

211 अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल , के प्रभार से मुक्त होंगे .

न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13023-2-2008- यूएस II , दिनांक 23 दिसम्बर 2009 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 29 दिसम्बर 2009 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है .

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2010 (6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश साहनी , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी , 2010

क्र. एफ ए 5-5-2010- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव , माननीय न्यायाधिपति श्री केदार सिंह चौहान, माननीय न्यायाधिपति श्री सतीशचंद्र शर्मा , भाननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव और माननीय न्यायाधिपति श्रीमती इंद्रानी दत्ता जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-5-2009- यूएस II , दिनांक 12 जनवरी 2010 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 15 जनवरी 2010 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है.

क्र. एफ. 7-14-2010-7-1- स्था.-3.- राज्य शासन , डॉ. कोमल सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर संविदा पर दिनांक 1 फरवरी , 2010 से आगामी आदेश तक के लिये नियुक्त करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

(2 ) श्री सिंह की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जाएंगी.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका उपाध्याय , सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. ई - 5-805- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 18 से 25 जनवरी 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जनवरी 2010 एवं 26 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ- ए- 3-4-2010- एक( 1 ).- मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-20-1997 - तेरह, दिनांक 29 जनवरी 2010 द्वारा श्री राकेश साहनी को दिनांक 1 फरवरी 2010 से, सलाहकार, ऊर्जा , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल एवं अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल नियुक्त किया गया है.

(2 ) राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राकेश साहनी को मंत्री दर्जा प्रदान करता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) यह आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 से प्रभावशील होंगे .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रदीप खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ ए 5-01-2010-एक ( 1 )-158.- माननीय न्यायाधिपति श्री आलोक अराधे , जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और

क्र. ई - 5-814- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 4 से 7 जनवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

212

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

(2 ) अवकाश से लौटेन पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल /नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ- 23-2-2010- सा- उन्नीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 23-09-2002-सा- उन्नीस, दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

Bhopal , the 27th January 2010 क्र. ई -5-720 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री गुलशन बामरा, आयएएस. , संचालक, महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2010 द्वारा दिनांक 6 से 15 जनवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश समाप्तिके पूर्व इनके द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2010 को अपने कार्य पर उपस्थिति होने के कारण उक्त अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 6 से 11 जनवरी 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, अवर सचिव.

No. F - 23-2-2010 - G - XIX. In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Tax Act , 1851 ( viii of 1851 ) in its application to the State of Madhya Pradesh , the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Pandhana Kundiya Barkhedi Road Bridge in KM 2/6 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F - 32-4-2000-G- XIX, Dated 21st July 2000 , and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F - 31-19-84 - G - XIX , Dated 12th June 1985, and Notification No. F- 23-2-94 -G - XIX, dated 9th May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls .

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

This Notification shall come into force with effect from 27th January 2010.

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2010

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , J. K. JAIN , Dy Secy.

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2010 क्र. एफ- 23-2- सा-उन्नीस. टोल एक्ट, 1851 ( क्रमांक 8 सन् 1851 ) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, खण्डवा जिले के पंधाना कुंडिया बरखेड़ी मार्ग के कि.मी. 2/6 में घोड़वा नदी नवनिर्मित पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 31-19-84- जी- उन्नीस , दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक एफ-23-2-94- सा- उन्नीस , दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी .

क्र. एफ-23-3-2010- सा उन्नीस. टोल एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851 ) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है , द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, खण्डवा जिले के सिरपुर जामली कोहदड़ मार्ग के कि.मी. 7/4-6 में वगमार नदी पर नवनिर्मित पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी- उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19-84- जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक एफ-23-2-94- सा-उन्नीस, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

213 दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, उपसचिवं.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

मार्ग के कि.मी. 3/2 में नवनिर्मित सिलरिया पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी- उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19-84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक एफ- 23-2-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, उपसचिव.

पृ. क्र. एफ-23-3-2010-सा-उन्नीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 23-09-2002-सा-उन्नीस, भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal , the 27th January 2010

क्र. एफ- 23-4-2010-सा-उन्नीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-09-2002-सा- उन्नीस, दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal , the 27th January 2010 No. F- 23-3-2010- G - XIX . In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Tax Act , 1851 ( viii of 1851 ) in its applications to the State of Madhya Pradesh , the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Sirpur Jamli Kohdarh Road Bridge in KM 7/4-6 in Khandwa District atrates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G- XIX , Dated 21st July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F- 31-19-84- G - XIX, Dated 12th June 1985 , and Notification No. F- 23-2-94- G- XIX, dated 9th May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls .

This Notification shall come into force with effect from 27th January 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , J. K. JAIN , Dy Secy .

No. F - 23-4-2010- G - XIX. In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Tax Act , 1851 (viii of 1851 ) in its applications to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Pandhana Rustampur Bridge in KM 3/2 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F- 32-4-2000- G- XIX, Dated 21stJuly 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F- 31-19-84-G - XIX, Dated 12th June 1985 , and Notification No. F - 23-2-94 - G- XIX, dated 9th May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

This Notification shall come into force with effect from 27th January 2010 .

क्र. एफ- 23-4-2010-सा- उन्नीस. टोल एक्ट, 1851 ( क्रमांक 8 सन् 1851 ) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , खण्डवा जिले के पंधाना रूस्तमपुर

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, J. K. JAIN , Dy Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

214

दिनांक 15 सितम्बर 2009 को , प्रश्नपत्र खनिज प्रबंधन ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3)

(2)

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

(1)

निम्नस्तर ग्वालियर संभाग

सहायक भौमिकी ( विद्)

1. श्री सावन सिंह चौहान

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010 क्र. एफ.- 3-10-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया भाग - ए ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: ---

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3)

(2)

(1)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

क्र. एफ. - 3-53-2009- दोए (3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र तृतीय सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों -को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम 1. श्रीमती मीना मण्डलोई

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

सहा. परियोजना प्रशासक (सश्रेय)

(3)

(2)

(1)

2. श्रीमती कविता आर्य

जबलपुर संभाग

विकासखण्ड अधिकारी (सश्रेय)

वन क्षेत्रपाल

1. श्री देवराज मिश्रा

भोपाल संभाग

रीवा संभाग

क्षेत्र संयोजक ( सश्रेय )

3. श्री आनंद कुमार पाण्डे

वन क्षेत्रपाल

2. श्री ललित कुमार पाण्डे

जबलपुर संभाग

4. श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम

सहा. परियोजना प्रशासक (सश्रेय)

5. कु. प्रिया मालवीय

सहा. परियोजना प्रशासक (सश्रेय)

क्र. एफ.- 3-92-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

निम्नस्तर

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

उज्जैन संभाग

अनु.

(3)

(2)

(1)

जिला संयोजक

1. सुश्री शकुन्तला डामोर

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

इन्दौर संभाग

अधीक्षक, भू- अभिलेख अति. सहायक विकास

1. श्री रमेश कुमार कुमरे

2. श्री भूरसिंह रावत

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) आयुक्त.

2. कु. मधुरानी तेवतिया

सहायक कलेक्टर

3. श्री व्ही. किरण गोपाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

4. श्री कृष्ण गोपाल तिवारी

क्र. एफ.- 3-88-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

215 (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) भोपाल संभाग

6. श्रीमती रिंकी बामनिया

नायब तहसीलदार 5. श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

रीवा संभाग

6. श्री विकास नरवाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)

7. श्री इच्छित गढपाले

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 7. डॉ. के. वासूकी

सहायक कलेक्टर 8. कु. नेहा भारतीय

डिप्टी कलेक्टर

8. श्री एम. सी. बी. चक्रवर्ती सहायक कलेक्टर 9. श्रीमती शोभा बागड़े

अधीक्षक भू-अभिलेख

9. श्री जे . पी. आइरिन सितिया सहायक कलेक्टर 10. सुश्री सरिता लाल

नायब तहसीलदार

10. श्री बालमीक प्रसाद साकेत राजस्व निरीक्षक 11. श्री अजय कुमार हिंगे

नायब तहसीलदार

सागर संभाग

12. श्री अखिलेश कुमार जैन डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

11 . श्री विशेष गढ़पाले

13. श्री रिंकेश कुमार वैश्य

डिप्टी कलेक्टर

सहायक कलेक्टर

12. श्री दिनेश असाटी

राजस्व निरीक्षक 14. कु. सुनिता खण्डायत

डिप्टी कलेक्टर

13. श्री राजेन्द्र मिश्र

नायब तहसीलदार 15. श्री प्रदीप जैन

डिप्टी कलेक्टर

16. श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर

डिप्टी कलेक्टर

ग्वालियर संभाग

17. श्री भरत यादव

सहायक कलेक्टर

14. श्री बृज किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 18. श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

15. श्री मुनीम मोहम्मद

राजस्व निरीक्षक 19. श्री उमराव सिंह मरावी

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

20. श्री वीरसिंह अवासिया

इन्दौर संभाग

नायब तहसीलदार

21. श्रीमती लक्ष्मी गामड़

डिप्टी कलेक्टर

16. डॉ. अभय सिंह खरारी

डिप्टी कलेक्टर

17. श्री काशीराम वास्कले

22. श्री प्रवीण फुलपगारे

डिप्टी कलेक्टर

राजस्व निरीक्षक 23. श्री वीरसिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर

24. कु. विमलेश सिंह

डिप्टी कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु खरे, उपसचिव.

ग्वालियर संभाग

श्रम विभाग

25. कु. छवि भारद्वाज

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

इन्दौर संभाग

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2010

26. भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार

27. श्री शक्तिसिंह चौहान

नायब तहसीलदार

निम्नस्तर भोपाल संभाग

1. श्री बृजेश सक्सेना

नायब तहसीलदार

2. श्री जंगदीश कुमार वर्मा राजस्व निरीक्षक

3. श्री आर. एस . ईरपाचे

अधीक्षक, भू-अभिलेख

क्र. एफ- 9-2-2008- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा , मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर. छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथा संभव उसे उन्नत करेगा .

4. श्री विनय कुमार रिछारिया नायब तहसीलदार

5. कु. सुरभि सोनी

डिप्टी कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. सिंह, उपसचिव.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

216

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2010

(3 ) के अन्तर्गत कदाचरण की परिधि में आता है अतः श्री राकेश गांधी को शासकीय सेवा में बनाये रखना औचित्यपूर्ण नहीं होने से उनको सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त किया गया. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13764-218- 09-जीएस, दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा श्री राकेश गांधी, सहायक संचालक को सेवा से पदच्युत करने की दीर्घशास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव से सहमति प्रदान की गई है.

क्र. एफ- 7-58-2005-बत्तीस. यह कि श्रीमती अनीता गांधी, निलम्बित सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , मुख्यालय , भोपाल को मा. विशेष न्यायालय , जिला उज्जैन द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 1/06 में पारित निर्णय दिनांक 21 अक्टूबर 2009 द्वारा धारा 7, 13( 1 ) डी सहपठित धारा 13 ( 2 ) भ्र. नि. अधि. , 1988 के अन्तर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

3. अतः राज्य शासन द्वारा श्री राकेश गांधी, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा पर गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस ) की दीर्घशास्ति आदेश दिनांक 5 फरवरी 2010 से अधिरोपित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रामेश्वर गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. एफ- 3-9- बत्तीस- 2009.- राज्य शासन ने एतद्वारा निर्णय लिया है कि भोपाल में महाराणा प्रताप नगर के समीप निर्माणाधीन डी. बी. मॉल के समीपस्थ मार्गों एवं चौराहों के पुनर्नियोजन एवं 12 मीटर चौड़े मार्ग के निर्माण ( मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 14( क ) द्वारा गठित समिति, जिसके द्वारा बहुमंजिला भवन के स्थल समाशोधन हेतु गठित समिति की शर्त के अनुरूप ) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

2. और यह कि श्रीमती अनीता गांधी के संबंध में मा . न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं , परिस्थितियों के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनका कृत्य जिसके लिए उनको दोषी माना गया है, से उनका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है ऐसी स्थिति में उनका कृत्य म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) एवं (3 ) के अन्तर्गत कदाचरण की परिधि में आता है अतः श्रीमती गांधी को शासकीय सेवा में बनाये रखना औचित्यपूर्ण नहीं होने से उनको सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त किया गया. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13764-218- 09 -जीएस , दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा श्रीमती अनीता गांधी, निलंबित सहायक संचालक को सेवा से पदच्युत करने की दीर्घशास्ति से दंडित करने के प्रस्ताव से सहमति प्रदान की गई है.

1.

भोपाल हाट एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के मध्यव्यावसायिक परीक्षा मण्डल को आवंटित भूमि में से 12 मीटर चौड़ा निकासी मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का आरक्षण एवं आवंटन राजधानी परियोजना प्रशासन को मार्ग निर्माण हेतु किया जावे.

3. अतः राज्य शासन द्वारा श्रीमती गांधी , निलंबित सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्यालय, भोपाल पर गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस) की दीर्घशास्ति आदेश दिनांक 5 फरवरी 2010 से अधिरोपित की जाती है .

2. उपर्युक्त कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित अनुसार मार्ग के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि मेसर्स डी. बी. मॉल द्वारा निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जावे.

3.

क्र. एफ - 7-58-2005- बत्तीस. यह कि श्री राकेश गांधी, सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला छिन्दवाड़ा को मा. विशेष न्यायालय , जिला उज्जैन द्वारा विशेष प्रकरण- क्रमांक 1/06 में पारित निर्णय दिनांक 21 अक्टूबर 2009 द्वारा धारा 7 , 13 ( 1 ) डी सहपठित धारा 13 ( 2 ) भ्र. नि. अधि. , 1988 के अन्तर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है .

प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की बाउण्ड्री वॉल टूटने के कारण नई बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के निर्देशानुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जाये जिस पर होने वाले व्यय को मेसर्स डी. बी. मॉल्स द्वारा वहन किया जावे.

4. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा झुग्गियाँ हटाने एवं लॉन तथा कम्पाउन्ड वॉल निर्माण पर व्यय किये गये रुपये 33.00 लाख की प्रतिपूर्ति मय ब्याज के व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को डी. बी. मॉल द्वारा की जावे .

2. और यह कि श्री राकेश गांधी के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनका कृत्य जिसके लिए उनको दोषी माना गया है, से उनका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है ऐसी स्थिति में उनका कृत्य म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) एवं भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

217

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2010 5. द्वितीय चरण में आई . टी . पी. आई. के यातायात संरचना को सुव्यवस्थित करने हेतु दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन में व्यय होने वाली राशि भी राज्य शासन एवं डी. बी. मॉल द्वारा समान रूप से वहन कीजावेगी.

6. सड़क तथा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण की अवधि में निर्माण राशि में होने वाली वृद्धि भी डी. बी. मॉल द्वारा वहन की जावेगी .

फा. क्र. 1 ( बी ) -6-05-इक्कीस - ब(दो ) . राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2006 द्वारा नियुक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, कटनी के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 31 जनवरी 2010 से 30 जनवरी 2013 तक कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है . यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

7. द्वितीय चरण में आई. टी. पी. आई. के अध्ययन रिपोर्ट अनुसार यातायात संरचना को व्यवस्थित करने हेतु प्रस्तावों के क्रियान्वयन की निर्माण अवधि में निर्माण राशि में होने वाली वृद्धि को भी राज्य शासन एवं डी. बी. मॉल द्वारा समान रूप से वहन की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. 06- स्था./स्था. अव.-51-5-10.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं, एस. एन . रूपला, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2010 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

क्रमांक (1)

त्यौहार का नाम (2)

दिन (3)

दिनांक (4)

अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)

1

भाईदूज (होली)

मंगलवार

2-3-2010

सम्पूर्ण जिला 2 अनंत चतुर्दशी

22-9-2010

बुधवार

सम्पूर्ण जिला 3 दीपावली ( दूसरा दिन)

शनिवार

6-11-2010

सम्पूर्ण जिला यह अवकाश , बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

एस. एन. रूपला , कलेक्टर, कार्यालय , कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2010

आदेश

क्र. एफ- 1-6-2009 - रास- यूए - 1-218.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, एतद्वारा प्रो. रामराजेश मिश्रा, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वरठाकुर कुलाधिपति.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

218

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला क्लटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 15 जनवरी 2010

रा.प्र.क्र. 01 - अ- 82-2009-10- भू.अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

कटनी

(1) कटनी

0.013 हेक्टर 132.11 वर्गमीटर

मुडवारा प.ह.नं. 43

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मार्ग चौड़ीकरण हेतु आयुक्त, नगरपालिक निगम,

कटनी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी , जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. 4 - भू- अर्जन - 2010- प्र.क्र. 123-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दीजाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3) कांकरवा

(4) 2.00 (2) जावरा

(1) रतलाम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

(6) पिपलिया सिहोर ( माधव जलाशय ) योजना के तालाब निर्माण में आने वाली डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. पिपलिया सिहोर ( माधव जलाशय ) योजना के तालाब निर्माण में आने वाली डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

219 कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 29 जनवरी 2010

रा.मा.क्र. 10 - अ- 82- वर्ष09-10- पत्र क्र. 38-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों केअनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(4)

(1) नरसिंहपुर

0.202

(2) नरसिंहपुर

(6) डोकरघाट माईनर निर्माण हेतु

(5) कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. डिसनेट संभाग , नरसिंहपुर

(3) डोकरघाट नं. ब. 224 प.ह.नं. 14

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा.मा.क्र. 11- अ- 82- वर्ष 09-10- पत्र क्र. 38- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (3)

(4)

(1) नरसिंहपुर गाडरवारा

0.062

(6) टेकापार माईनर नहर निर्माण हेतु

(5) कार्यपालन यंत्री , रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग , क्रमांक 1 , करेली.

टेकापार नं.. ब. 190 प.ह.नं. 77

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

220

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

(2)

(1)

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील ,

उज्जैन घट्टिया

शंकरपुर तालाब योजना के अंतर्गत निजी भूमि का अर्जन हेतु. (6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 06.01 हे. 10.08 हे . घट्टिया.

(3) रनाहेड़ा पानबिहार

योग: . 16.09 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 2 फरवरी 2010

प्र. क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/नगर

जिला

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा

तहसील कानाम

(4)

(3)

(2)

(1)

हटा

दमोह

प.ह.नं. 4/20

(6) पवैया नाला जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर परियोजना सर्वे संभाग हटा (दमोह).

वर्धा शासकीय भूमि 51.02 हे. एवं निजी भूमि15.73 हे. कुल भूमि66.75 हे. एवं प्रस्तावित रकबे पर आनेवाली कुंआ, वृक्ष व अन्य संपत्तियां.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पवैया नाला जलाशय योजना में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , पंचम नगर, परियोजना सर्वे संभाग हटा ( दमोह ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

221 प्र. क्र. 02 - अ-82- वर्ष 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील कानाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1) दमोह पटेरा

(3) रनेह

(4) 37.83

(6) कचौरा जलाशय बांध डूब क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

(5) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कचौरा जलाशय बांध डूब क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) भू- अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर, सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 2 फरवरी 2010

प्र. क्र. 10- अ 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) चंदला

(1) छतरपुर

(3) कितपुरा

(4) 2.152

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) लौड़ी.

(6) बरियारपुर बायीं नहर की हथौंहा शाखा नहर के अन्तर्गत कितपुरा माईनर हेतु भू-अर्जन.

भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

222

प्र. क्र. 11 -अ 82-2009-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(4) 4.141

चंदला

(3) रानीपुर

(1) छतरपुर

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की हथौहा शाखा नहर के अन्तर्गत रानीपुर माईनर हेतु भू-अर्जन. (6) भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4) 3.232

(2) चंदला

(3) डड़िया

(1) छतरपुर

(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की हथौंहा शाखा नहर के अन्तर्गत डड़िया माईनर हेतु भू-अर्जन.

भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4) 4.491

(2) चंदला

(3) मुकुन्दपुर

(1) छतरपुर

(5) (राजस्व) लौड़ी. अनुविभागीय अधिकारी, बरियारपुर बायीं नहर की हथौहा शाखा नहर के अन्तर्गत मुकुन्दपुर/सराई वितरक नहर हेतु भू-अर्जन .

भू- अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

223

छतरपुर , दिनांक 3 फरवरी 2010

प्र. क्र. 1 - अ 82-2008-09- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (निजी भूमि) (1) छतरपुर

(2) गौरिहार

(3) मनुरिया

(4) 8.380

(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर परियोजना हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) बरियारपुर बायीं नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली बकतौरा बेरी माइनर हेतु भू- अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 -अ 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (निजी भूमि) (1) छतरपुर

(3) भगौरा

(2) लौड़ी

(4) 7.182

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) लौड़ी.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर परियोजना हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) बरियारपुर बायीं नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली छपरा , भगौरा माइनर I हेतु भू- अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ 82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची इसके खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) छतरपुर

(3) बेरी

(2) गौरिहार

(4) 2.758

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) लौड़ी.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर परियोजना हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) बरियारपुर बायीं नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली बकतौरा बेरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

224

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 4 फरवरी 2010

प्र. क्र. 1 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में) (4)

(3) तकिया

(2) श्यामपुर

(1) सीहोर

0.69 एकड़ 0.281 हेक्टर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) शाहजहाँपुर जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 4 फरवरी 2010

प्र. क्र. 3 - अ 82-09-10- भू- अ.अ. जबलपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 1.82

खुरसी

जबलपुर

जबलपुर

प.ह.नं. 41/47

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) दांयी तट नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 4, बरगी हिल्स, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरिरंजन राव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भांग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

225 कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. 168 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.-32-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6) निहाली

बड़वानी राजपुर

2.774

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र ).

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहरके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 169- भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) बड़वानी राजपुर

0.715

बुदरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र) .

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहरके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

226

क्र. 170 - भू- अर्जन - 2010 - प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जनं अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

8.372

राईपुरा

राजपुर

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) केद्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 171 - भू- अर्जन - 2010-प्र. क्र. 06-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

(1)

13.790

दानोद

राजपुर

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर वे निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्रं. 172 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 07- अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी

:

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

227 को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

1.537

नरावला

राजपुर

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र) .

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 173- भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

बड़वानी

रोझानी

9.363

राजपुर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र) .

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहरके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 174 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 09-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

228

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1) (2)

19.281

मोरानी

बड़वानी राजपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहरके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12 , राजपुर, जिला बड़वानी ( म. प्र ).

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 6 फरवरी 2010

क्र. 52- भू- अर्जन- 2010 - प्र. क्र. 03- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूचीं के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) (3)

(1)

37.714

बोरगांव

भीकनगांव

खरगोन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बोरगांव तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मंडलेश्वर.

नोट.- भूमि का नक्शा . ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्र. 1- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 27-अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ), की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-जावरा

(ग) ग्राम मेंहदी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

253

0.01

258

0.04

260

0.02

261

0.01

262

0.05

280

0.04

287

0.01

288

0.12

291/2

0.02

324

0.09

327

0.06

325

0.02

346

0.04

348

0.03

350

0.01

351

0.08

502

0.04

669

0.01

678

0.04

680

0.04

684/2

0.04

685

0.04

687

0.03

229 (1)

(2)

688

0.08

691

0.03

692

0.06

702

0.13

योग . 1.19

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मेंहदी जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

प्र. क्र. 3 भू.अ-ए- 82- वर्ष 2008-09- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- फंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.342 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(1)

(2)

518

0.020

520

0.266

521/1/1

0.060 .

521/2

0.146

526/1

0.010

530

0.040

योग 0.542 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

230

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का कारण भोपाल सीहोर - देवास फोरलेन सड़क निर्माण में फन्दा के टोल प्लाजा के प्रयोजन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर, भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. 806- प्रस्तु.- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- बांकानागनपुर, प.ह.नं. 22 ,

बं. नं. 195, रा.नि. मंडल-चौरई.

05.387 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(घ) अर्जित किये जाने - वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

0.240

348

349

0.875

357

350

351

01.395 एवं एक पक्काकुआं 353

354

(2)

(1)

0.267

359

0.041

361/2

0.020

362

0.060

365/2

0.100

369/7

0.113

397/2

400

0.240 कुआं कच्चा -01 मकान कच्चे -02

01.268

402

0.138

397/3

397/4

0.630 कुआं कच्चा -01 महुआ वृक्ष -02

13कच्चे मकान 369/3 401/4

शासकीय भूमि मद घास

कुल योग .

05.387 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ((प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 4 फरवरी 2010

क्र. क्यू- भू. - सम्पा-010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- तराना

(ग) ग्राम- लसुर्डिया बेचर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.64 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

112पेकी

0.45

113पेकी

0.12

128पेकी

0.07

योग... 0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- मंडी घाट के समीप छोटी कालीसिंध नदी पर जल मग्नीय पुल निर्माण ( पहुंच मार्ग ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तराना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खंडवा, दिनांक 4 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. 24-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के

231 अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खंडवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) नगर/ग्राम- बीड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

189/3 पेकी

0.48

188/1 पेकी

0.02

192/1 पेकी

0.30

96 पेकी

0.25

90/1 पेकी

0.35

90/2पेकी

0.19

91/1 पेकी

0.43 योग .. 2.02

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4 × 600 मे. वा. ) जिला खंडवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खंडवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक- दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि. खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2010

प्र. क्र. 13 - अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 'आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

232

(ग ) ग्राम-गोयरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.004 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.036

1725/1

0.093

1820

0.186

1821

0.162

1822

0.044

1828/1

0.045

1828/2

0.040

1847

0.295

1848

0.032

1850

0.137

1851

0.085

1852

0.300

2278/1/9

0.198

2278/1/10

0.205

2278/12

2356

0.083

2357/1

0.067

2357/2

0.078

2358/2

0.129

2363

0.133

2376

0.218

2377

0.002

2378

0.214

2386

3.004

योग .

(2 ) बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत ठकुराइनपुरवा माइनर नं. 2. हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी- एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14- अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम-गोयरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.283 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.076

1000

0.020

1001/1

0.070

1001/2

0.040

1011/1

0.012

1014/1

0.102

1015/1

0.045

1015/2

0.004

1016

0.008

1018/1

0.064

1018/2

0.068

1019

0.117

1021

0.117

1022

0.117

1023

0.160

1029

0.125

1030

0.079

1031

0.056

1032

0.008

1033

0.028

1073

0.194

1074

0.105

1077

0.198

1078

0.124

1104

0.125

1105

0.020

1129

0.202

1130

0.093

1131

0.198

1132

0.062

1134.

0.077

1138

0.008

1177

0.012

1178

0.081

1180

0.081

1181 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

(1)

(2)

1182

0.182

1188

0.148

1437

0.057

3.283

योग .

(2) बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत गोयरा माइनर नं. 2 हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15 - अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम-गोयरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.220 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1506/2/1

0.018

1506/2/2

0.172

1507

0.020

1511

0.145

1513

0.016

1516

0.125

1520/1

0.103

1520/2

0.083

1532/1

0.120

1533/1

0.234

1536

0.028

233 (1)

(2)

1540/2

0.065

1541/1

0.038

1554/2

0.102

1554/3

0.080

1555/1

0.170

1555/2

0.019

1556/1

0.040

1582

0.186

1583

0.036

1585/1

0.105

1590

0.020

1591/1

0.010

1592/1

0.076

1593

0.174

1594

0.004

1672

0.053

1673

0.129

1690/4

0.070

1714

0.060

1715

0.061

1716

0.145

1721/1

0.274

1721/2

0.006

1725/1

0.048

1731/1

0.040

1732

0.145

योग . 3.220

( 2) बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत गोयरा माइनर नं. 1 हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

234

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 8 फरवरी 2010

भू-अर्जन -प्र.क्र.एफ. 2 अ-82-09-10 पत्र क्र. 497- भू-अर्जन- 09.--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- करईया-विजुरिया

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.270 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना करईया माइनर ग्राम करईया बिजुरिया में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि

कुल रकबा

अधिग्रहित होने वाला रकबा खसरा क्रमांक सर्वे में

(3)

(2)

(1)

0.113

0.136

10/1

0.099

0.167

0.008

0.015

12/1

0.162

0.618

15

0.041

0.669

20

0.074

0.178

67

0.069

0.105

68

0.004

0.334

463

0.121

0.376

464

0.031

0.084

58

0.058

0.105

59

0.052

0.084

60

0.014

0.073

61/1

0.078

0.198

69/1

0.010

0.033

69/2

0.013

0.846

83

0.003

0.031

85

0.014

0.081

86

0.030

0.105

84

(3)

(2)

(1)

0.015

0.084

268

0.173

0.794

269

0.013

0.031

87

0.099

0.178

89

0.001

0.052

265

0.061

0.157

90

0.019

0.031

94/1

0.019

0.032

94/2

0.013

0.105

95

0.055

0.105

306

0.039

0.334

111

0.021

0.021

112/1

0.016

0.031

112/2

0.058

0.136

113/2

0.240

0.805

266

0.052

0.397

267

0.009

0.031

284

0.007

0.010

271

0.206

0.637

272

0.093

0.283

285

0.020

0.314

286

0.052

0.119

305/1क

0.042

0.042

305/1 ख

0.100

0.287

305/2क

0.042

0.042

305/2ख

0.100

0.319

305/3

0.001

0.475

305/4

0.001

0.240

317

0.063

0.241

312/1 A 1

0.052

0.167

312/1 A 4

0.053

0.295

312/1क 316

0.032

0.282

312/1 A 2

0.039

0.216

312/1 A 3/2

0.269

1.150

371

0.001

0.105

374

0.129

0.303

461

0.042

0.303

462

0.099

1.411

472

0.004

0.073

473

0.123

0.418

-465

0.128

0.105

466

0.175

1.233

467

0.085

0.366

21

0.050

0.218

471/1A 1A2 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

(1)

(2)

(3) 471/1A/B

0.491

0.050 471/1A2

0.606

0.205 471/1A3

0.474

0.060 471/1A/A/ 1

0.217

0.050

19.0042

4.270 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 3अ- 82-09-10 पत्र क्र. 498- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- सोनवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.911 हेक्टर .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना करईया माइनर ग्राम सोनवारी में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि पटवारी हल्का नं . 25 खसरा क्रमांक

कुल रकबा

सर्वे में

अधिग्रहित होने वाला रकबा (1)

(2)

(3) 794/2

0.094

0.012 796

0.094

0.029 797

0.115

0.051 946

0.073

0.018 945

0.073

0.010 808

0.303

0.042 809

0.251

0.087 810

0.115

0.081 811

0.073

0.025 814

1.495

0.002 815

0.345

0.125 820/2

1.327

0.119 816/2

0.481

0.151

235 (1)

(2)

(3) 816/3

0.585

0.040 843/1

0.826

0.175 843/2

0.836

0.020 844

0.178

0.061 845

0.188

0.039 847

0.157

0.013 848

0.157

0.083 849

1.097

0.080 852

0.052

0.004 853

0.021

0.007 854

0.157

0.108 857

0.188

0.102 859

0.125

0.074 860

0.24

0.032 861

0.073

0.012 862

0.125

0.094 954

0.094

0.056 863/1

0.084

0.002

0.178

941

0.016 943

0.136

0.025 942

0.261

0.159 944

0.094

0.090 950

0.094

0.041 951

0.105

0.067 952

0.157

0.001 953

0.073

0.052 955

0.146

0.018 960

0.105

0.069 961

0.167

0.103 1020

0.115

0.071 1021

0.182

0.078 1030

0.105

0.061 1028

0.084

0.065 1029

0.146

00.22 1031

0.094

0.045 1032

0.094

0.031 1033/1

0.063

0.023 1033/2

0.063

0.023 1040

0.470

0.016 1041

0.115

0.081

13.069

2.911 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-- ( 3 ) भूमि का नवशा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2010

236

भू-अर्जन - प्र.क्र.एफ. 4अ-82-09-10 पत्र क्र. 499- भू- अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग ) नगर/ ग्राम- धतूरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.816 हेक्टर .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

नागौद ( सतना ) शाखा नहर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2009-10 ग्राम धतूरा , पटवारी हल्का नंबर 7 , तहसील मैहर, जिला सतना, ( म. प्र. )

विवरण

अधिग्रहित होने

खसरा नं

वाला रकबा

(हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.547

74

0.130

103/1

0.139

0.816

103/2ख योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू- अर्जन- प्र.क्र.एफ. 5अ- 82-09-10 पत्र क्र. 502- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम-गहबरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टर .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

गनबरा माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 ग्राम गहबरा , पटवारी हल्का नंबर 22 तहसील मैहर, जिला सतना , ( मध्यप्रदेश ) कुल रकबा अधिग्रहित होने वाला रकबा

खसरा नं सर्वे में

(3)

(2)

(1)

0.010

0.105

101

0.045

0.167

102

0.330

2.048

103

0.015

0.084

104

0.021

0.826

93

0.170

0.658

105

0.591

3.888

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 6अ-82-09-10 पत्र क्र. 501- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-उचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम-कोठी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.779 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना दुर्गा नगर माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2008-09 ग्राम कोठी, पटवारी हल्का नंबर, तहसील उचेहरा , जिला सतना ( म.. प्र. )

कुल रकबा

अधिग्रहित होने वाला रकबा खसरा नं सर्वे में

(3)

(2)

(1)

0.225 7

0.011

0.491 0.031

6 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

(1)

(2)

(3) 8/1

2.11

0.330 8/2

2.033

0.330 8/3

2.023

0.160 93/1

0.491

0.105 93/2

0.491

0.136 115/1

0.23

0.006 115/2

0.23

0.021 116

0.627

0.089 110/1

0.418

0.129 110/2

0.418

0.130 110/785

0.741

0.094 109

1.473

0.013 118/ 1ख

0.533

0.035 118/1क

0.533

0.131 118/2

0.533

0.131 108

1.442

0.053 149

0.732

0.128 150

3.25

0.190 92/1

0.021

0.006 92/2

0.021

0.007 81/786/ 1 क/2 0.302

0.021 81/786/ 1 क/1

0.46

0.094 81/786/1 क/3 0.251

0.063 81/786/1 ख

0.209

0.063 81/786/2

0.157

0.063 148

0.366

20.617

योग .

0.015 2.779 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 73-82-09-10 पत्र क्र. 500- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ग्राम- अमड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.683 हेक्टर .

237 बरगी व्यपवर्तन परियोजना करईया माइनर ग्राम अमड़ा में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि

कुल रकबा

खसरा नं सर्वे में

(1)

(2)

अधिग्रहित होने वाला रकबा (3) 109

0.136

0.004 110/1

0.094

0.030 110/2

0.209

0.131

0.146

0.035 111/2

0.157

0.005 127

0.596

0.260 128

1.735

0.338 130

0.679

0.007 140/2

0.167

0.011 141/1

0.909

0.062 141/2डी

0.693

0.358 160

1.319

0.218 161

0.157

0.080 163/1

1.024

0.006 162/1 डी/डी

0.131

0.038 162/1डी/के

0.131

0.035 162/1डी/x

0.131

0.026 162/1डी/के

0.131

0.022 162/1डी/एम+ 0.047

0.010

0.007

0.104 8.696

162/1डी/पी योग ..

1.683 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 8अ-82-09-10 पत्र क्र. 492- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित (क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- बेला नदीपार

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.826 हेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

238

ननबरी माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी 2007-08 ग्राम बेला नदीपार पटवारी हल्का नं. 22, तहसील मैहर जिला, सतना

कुल रकबा

खसरा नं सर्वे में

अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)

(2)

(1)

0.108

0.256

7/1

0.107

0.256

7/2

0.005

0.061

7/8

0.036

0.042

131/7

0.060

0.282

25

0.122

0.324

26/1

0:130

0.39

27/1

0.100

0.391

27/2

0.127

0.668

34/2

0.031

0.658

35

0.826

3.328

योग

10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 9अ-82-09-10 पत्र क्र.493-भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम-अरकण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.508 हेक्टयर .

ननबरी माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी 2007-08 ग्राम अरकन्डी पटवारी हल्का नं. 21 , तहसील मैहर जिला, सतना

कुल रकबा अधिग्रहित होने वाला रकबा खसरा नं सर्वे में

(3)

(2)

(1)

0.055

0.867

24/1

0.150.

0.867

24/2

(3)

(2)

(1)

0.150

0.868

24/3

0.153

0.867

24/4

0.508

3.469

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है. (3 )

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 103-82-09-10 पत्र क्र.494- भू-अर्जन- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- हरदुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.128 हेक्टयर.

कुल रकबा अधिग्रहित होने . वाला रकबा खसरा नं सर्वे नंबर

(3)

(2)

(1)

0.001

0.219

45

0.007

0.031

108

0.001

0.034

47

0.001

0.063

54

0.012

0.115

68

0.009

0.031

53

0.052

0.105

69/2

0.004

0.031

55

0.001

0.052

58

0.036

0.052

65/1

0.021

0.021

66

0.079

0.125

67

0.049

0.063

69/1 क

0.049

0.062

69/1ख

0.057

0.15

70/1 क

0.057

0.15

70/ 1ख

0.003

0.003

70/2

0.021

0.086

75/1क

0.021

0.021

65/2 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 77/2

0.178

0.002 78/1ख

0.13

0.002 105/1क

0.02

0.005 105/1ख

0.02

0.004 105/2

0.033

0.007 106

0.01

0.01 109/2

0.031

0.001 128/1 क

0.01

0.01 128/ 1 ख

0.031

0.019 128/2

0.01

0.01 128/3

0.01

0.01 129

0.042

0.038 130

0.105

0.024 131

0.031

0.008 134

0.094

0.006 199

0.021

0.002 352/2

1.096

0.153 353

0.261

0.119 354

0.073

0.054 355

0.115

0.054 356/2

0.144

0.015 427/2

0.042

0.04 427/1

0.042

0.042 428/ 1ख

0.033

0.04 428/2

0.037

0.037 429/2

0.058

0.01 447/1

0.188

0.008 447/2क

0.089

0.041 447/2ख

0.089

0.041 612/447/1

0.063

0.043 612/447/2

0.063

0.043 448/1

0.028

0.004 448/2क

0.03

0.01 448/2ख

0.03

0.01 448/3

0.019

0.01 449/1

0.084

0.033 449/2

0.052

0.052 450/1

0.021

0.003 450/2

0.021

0.002 451/1क

0.053

0.01 451/2

0.031

0.012 472

0.136

0.091 475/1

0.021

0.004 475/2

0.021

0.014 531

0.209

0.04 532

0.199

0.126 533/1

0.28

0.019 562

0.021

0.001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

239 (1)

(2)

(3) .

564

0.125

0.014 563

0.199

0.179 569

0.094

0.018 570

0.146

0.075 561

0.397

0.023

7.687

योग ..

2.128 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 113-82-09-10 पत्र क्र. 496- भू-अर्जन- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ग्राम- कोरबारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.761 हेक्टयर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना, रंगोली माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 ग्राम कोरवारा पटवारी हल्का नंबर तहसील उचेहरा, जिला सतना ( मध्यप्रदेश )

कुल रकबा अधिग्रहित होने

खसरा नं सर्वे में

वाला रकबा

(1)

(2)

(3)

668/1क

0.120

0.065

668/2

0.376

0.075

669/1

0.308

0.100

669/2

0.309

0.100

686/3

0.470

0.223

686/4

0.470

0.060

687/3

0.031

0.013

687/4

0.042

0.005

697

0.408

0.207 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2010

240

(3)

(2)

(1)

0.187

0.376

670/1

0.010

0.188

670/3

बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कोरबारा माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 ग्राम झुरखुल, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील उचेहरा , जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) 0.040

0.139

650/1

कुल रकबा

0.003

0.021

644/1

0.049

0.139

650/2

अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)

(2)

खसरा नं सर्वे में (1)

0.267

0.303

645/1

0.020

0.303

645/2

0.130

0.502

336

0.010

0.303

645/3

0.090

0.418

339

0.010

0.021

644/3

0.050

0.115

338

0.383

0.423

683/1क

0.007

0.031

337/1

0.019

0.063

684/1क

0.007

0.031

337/2

0.267

0.904

741/1

0.007

0.031

337/3

0.173

-0.314

698

0.120

0.397

341

0.093

0.575

701

0.010

0.042

342

0.058

0.178

702

0.110

0.293

345/1

0.045

0.376

0.110 737

0.303

345/2

0.023

0.314

0.390 699

0.606

348

0.040

0.423

0.011

0.021

683/ 1ख

350/2/इ

0.075

0.011 0.561

0.021

703/1क

350/2/इ

0.002 0.063

0.978

0.763

703/1 ख/1

351 /2/ग

0.052 0.020

3.910

0.397

351/1

703/1 ख/2

0.015 0.042

0.978

0.042

351/ 2/ख

704/1ख

0.005 0.016

0.978

0.355

351/2/घ

703/2

0.030

0.115

352

2.761

10.015

0.510 योग .

3.778

353

0.190

3.438

395

0.120

0.314

401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

0:150

0.831

404/1

0.150

0.831

404/2

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .

0.320

0.920

406

0.020

0.125

421

0.360

2.038

422

0.040

0.063

431

0.080

0.250

402/1/क

0.010

0.250

402/1 /ख

0.070

0.25

402/1/1

0.150

0.248

402/1 /घ

0.060

0.298

भू-अर्जन- प्र.क्र.एफ. 123-82-09-10-पत्र क्र. 495- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित ( क्षेत्र ) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

402/1 /ङ

0.230

1.296

402/2

0.020

0.042

403/2

अनुसूची

0.110

1.317

402/3

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.010

0.052

403/1

0.250

0.878

(क) जिला- सतना

432/4

(ख) तहसील- उचेहरा

4.007

26.989

योग

(ग ) नगर/ग्राम- झुरखुल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.007 हेक्टयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-02-19.08.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-02-19.08.Ordinary.