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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 March 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
10
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-03-05.10.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल- 09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2010- फाल्गुन 14, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2010

(4) श्री प्रशांत मेहता द्वारा संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई - 5-42- आयएएस - लीव - एक-5.-( 1 ) श्री प्रशांत मेहता , आयएएस, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 2 से 12 मार्च 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(2 ) श्री प्रशांत मेहता की अवकाश की अवधि में डॉ. देवराज बिरदी , आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, अगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

297

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 298

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2010

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा परियोजना संचालक, आई.सी.डी.एस. के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत परियोजना संचालक, आई.सी.डी. एस. के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली, 2007 की अनुसूची-2- बी में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई- 5-267- आयएएस. लीव-एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती आई. एम. चहल, आयएएस, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 10 से 19 फरवरी 2010 तक , 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई - 5-792 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल , आयएएस , संचालक, नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 22 फरवरी से 6 मार्च 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 फरवरी 2010 एवं 7 मार्च 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती आई. एम. चहल की अवकाश की अवधि में श्री अनिल श्रीवास्तव , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, ग्रामोद्योग विभाग का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई. एम. चहल को अस्थायी रूप से , आगामी आंदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

(4) श्रीमती आई. एम. चहल द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल श्रीवास्तव, ग्रामोद्योग विभाग के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2010

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती आई. एम . चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार दे होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई.एम. चहल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. ई- 5-290- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री एम. के. राय , (भाप्रसे-1977 ) अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 2 से 8 फरवरी 2010 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 4 से 8 फरवरी 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 एवं 6 फरवरी 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी .

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्र. ई- 1-41-2010-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुधा चौधरी, भाप्रसे ( 1991 ) , सचिव, राज्य वेतन आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 5-326- आयएएस.लीव-5 - एक. श्री डी. सिंघई, आयएएस , सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई- 1-60-2010-5- एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल , भाप्रसे ( 2003 ) , संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, परियोजना संचालक, आई.सी.डी.एस. ( महिला एवं बाल विकास ) के पद पर नियुक्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी जाती है.

भाग 1 ]

299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

क्र. ई- 5-558- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2009 तक, तेरह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 18 से 26 दिसम्बर 2009 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई - 5-814- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस, अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को. दिनांक 8 से 11 फरवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही.एस. सावनेर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. एफ- ए- 5-10-2008- एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्रीमती इन्द्राणी दत्ता , न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अ. क्र. अवकाश

अभियुक्ति

कुल दिन

अवकाश का प्रकार

अवधि

(3)

(4)

(5) (1) (2)

1

19-11-2009

1 पूर्ण वेतन तथा भत्तोंसहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, अवर सचिव.

गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 3-91-2009-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को प्रश्न - पत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर इंदौर संभाग

जिला पंजीयक 1 श्री बालकृष्ण मोरे

क्र. एफ. 3-108-2009- दोए (3 ) .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 को प्रश्न- पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर रीवा संभाग

सहायक संचालक.

1 श्री अरुण कुमार राठौर

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. एफ. 3-96-2009 - दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर रीवा संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 श्रीमती संगीता गुप्ता

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री गोपीनाथ शर्मा 300

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

3 कु. चित्रा राय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 श्री शिवमोहन बागरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री नरेश कुमार कोरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री बलीराम ठकुरिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्रीमती सुनंदा दुबे

8 श्रीमती रिनी शुक्ला

वाणिज्यिक कर निरीक्षक,

वाणिज्यिक कर निरीक्षक कु. गरिमा शुक्ला

10 श्री महिप किशोर तेजस्वी वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री बृजराज सिंह धुर्वे

12 श्री मनीष कुमार जैन

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री जयशिव प्रसाद सूर्यवंशी

14 श्री कृष्णपाल सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

15 श्रीमती सरीता सिरसाम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

16 श्री भीमराव वैद्य

वाणिज्यिक कर अधिकारी 17 श्रीमती अनीहा सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री सत्यपति रावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

ग्वालियर संभाग

19 श्री जितेन्द्र सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री रोशन सिंह बाथम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री दिनेश कुमार गौतम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री राघवेन्द्र सिंह रावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 कु. माला शर्मा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री विवेक शुक्ला

इंदौर संभाग

25 श्री मोहन सिंह जबरा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(संश्रेय)

26 श्री जयमल सिंह बघेल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री विनय कुमार चौधरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 कु. मनीषा कुरील

29 श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(सश्रेय)

30 श्री इन्द्रेश कुमार तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31 श्री आरविन्द कुमार गौतम

32 श्री संदीप सिंह परिहार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री पुरुषोत्तम सिंह राजपूत

35 श्री देवीसिंह सोलंकी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 36 श्री मोहन सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 37 श्री संजय कुमार खाण्डे

(सश्रेय)

38 श्री सतानन्द सिंह आर्मो

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39 श्री मानसिंह बघेल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 40 श्री दिनेश सुलिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्री गुलाब सिंह मीना

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री बाल सुधीर लकड़ा

2 श्रीमती अर्चना परस्ते

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 कु. अनीता सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 डॉ. निभा ठाकुर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 कु. छाया गवली

6 श्री संदीप श्रीवास्तव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

जबलपुर संभाग

7 श्री अरविन्द खटीक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

8 श्री निर्मल शाक्य

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 श्री हरीश कुमार मौर्य

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2010

क्र. एफ. 3-75-2009-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 14 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र- पंजीयन, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित- टिप्पणी रहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1 श्री राजेन्द्र सिंह बघेल

उप पंजीयक भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3)

इंदौर संभाग

जिला पंजीयक 2 श्री बालकृष्ण मोरे

उप पंजीयक 3 श्रीमती अर्चना वसुनिया

4 श्रीमती ज्योति रावत

उप पंजीयक

ग्वालियर संभाग

उप पंजीयक 5 कु. निशा शर्मा

रीवा संभाग

6 श्रीमती नंदीता श्रीवास्तव

उप पंजीयक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1- श्री अमित जैन

सब- रजिस्ट्रार

301 (1)

(2)

(3) 9 श्री विशेष गढ़पाले

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री विशाल चौहान

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 2 सुश्री प्रियंका पालीवाल

डिप्टी कलेक्टर 3 श्री कृष्ण कुमार रावत

डिप्टी कलेक्टर 4 श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल

5 श्री मेहताब सिंह

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 6 कु. वंदना मेहरा

डिप्टी कलेक्टर 7 श्री राजकुमार खत्री

डिप्टी कलेक्टर 8 कु. सुनीता खण्डायत

डिप्टी कलेक्टर १ कु. सरीता लाल

10 श्री रजनीश कसेरा

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री इच्छित गढपाले

डिप्टी कलेक्टर 12 श्रीमती श्वेता पंवार

डिप्टी कलेक्टर 13 श्रीमती माया अवस्थी

डिप्टी कलेक्टर 14 श्री प्रदीप जैन

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 15 श्री अखिलेश कुमार जैन

डिप्टी कलेक्टर 16 कु. सुरभि सोनी

क्र. एफ.- 3-81-2009-दोए ( 3 ) . राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 14 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र- द्वितीय - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

17 श्री उमराव सिंह मरावी

डिप्टी कलेक्टर

नायब तहसीलदार 18 श्रीमती शिल्पी दिवाकर

डिप्टी कलेक्टर 19 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर

नायब तहसीलदार 20 श्री मनीष गुप्ता

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री कैलाश नारायण ओझा नायब तहसीलदार 2 श्री विकास नरवाल

सहायक कलेक्टर( सश्रेय)

जबलपुर संभाग

सहायक कलेक्टर 3 सुश्री मधुरानि तेवतिया

4 श्री वी. किरण गोपाल

21 श्रीमती शोभा बागड़े

अधीक्षक, भू- अभिलेख 22 श्री राजेश बोरासी

नायब तहसीलदार 23 श्री राजेश पाटीदार

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 24 श्री दिनेश कुमार सोनारतिया

नायब तहसीलदार 25 श्री अजय कुमार हिंगे

नायब तहसीलदार 26 श्री ब्रजेश कुमार सिंह

27 श्री कन्हैयालाल तिलवारी नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 28 श्री अशोक कुमार मिश्र

29 श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 30 कु. लीना पंकज

सहायक कलेक्टर ग्वालियर संभाग

सहायक कलेक्टर 5 कु. छवि भारद्वाज

सागर संभाग

31 श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 32 कु. दिपाली जाधव

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 33 श्रीमती रक्षा दुने

डिप्टी कलेक्टर 6 श्रीमती सपना अनुराग जैन

डिप्टी कलेक्टर 7 श्रीमती सपना ठाकुर

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 8 श्री आशीष कुमार पाठक

34 श्रीमती कविता बाटला

डिप्टी कलेक्टर 35 श्री रमेश कुमार कुमरे

अधीक्षक, भू-अभिलेख 36 श्री अशोक कुमार दुबे

सहा. अधी. भू- अभि.

37 श्री रामस्वरूप

राजस्व निरीक्षक 302

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2).

(3) 38 श्रीमती रानी पासी

डिप्टी कलेक्टर 39. श्री आदेश राय

डिप्टी कलेक्टर 40 श्री प्रकाश सिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर 41 श्रीमती निधि सिंह राजपूत डिप्टी कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 42 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी

ग्वालियर संभाग

सहायक कलेक्टर 43 कु. स्वाती मीणा

सागर संभाग

सहायक कलेक्टर 44 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह

सहायक कलेक्टर 45 श्री सुदाम पढरीनाथ खाडे

रीवा संभाग

डिप्टी कलेक्टर 46 कु. इला तिवारी

उज्जैन संभाग

47 श्री नागरगोजे मदन विभीषण सहायक कलेक्टर

इंदौर संभाग

48 डॉ. अभय सिंह खरारी

डिप्टी कलेक्टर 49 श्री संकेत एस . भोडवे

सहायक कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 50 कु. रंजना मुजाल्दे

डिप्टी कलेक्टर 51 सुश्री माधवी नागेन्द्र

52 श्रीमती भगवती कागं

नायब तहसीलदार क्र. एफ.- 3-89-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1 श्री दिनेश असाटी

राजस्वनिरीक्षक 2 श्री सदीप विश्वास

राजस्व निरीक्षक

सहायक कलेक्टर 3 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह

सहायक कलेक्टर 4. श्रीविशेष गढ़पाले

[ भाग 1

(3) (1)

(2)

ग्वालियर संभाग

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5. कु. छवि भारद्वाज

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 6 सुश्री निधि वर्मा

7 श्री कैलाश नारायण ओझा नायब तहसीलदार

डिप्टी कलेक्टर 8 कु. सुरभि सोनी

डिप्टी कलेक्टर 9 श्रीमती लक्ष्मी गामड़

10 श्री इच्छित गढ़पाले

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 11 श्री विकास नरवाल सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 12 श्री भरत यादव

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

रीवासंभाग

13 डॉ. के. वासूकी सहायक कलेक्टर (सश्रेय) 14 श्री एम.सी.बी चक्रवर्ती

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 श्री जे.पी. आईरिन सितिया सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) जबलपुर संभाग

16 श्रीमती रक्षा दुबे

नायब तहसीलदार

सहा. अधी. भू-अभि.

17 श्री अशोक कुमार दुबे

18 श्री बी. किरण गोपाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 19 कृष्ण गोपाल तिवारी सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

इंदौर संभाग

20 डॉ. अभय सिंह खरारी डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

राजस्व निरीक्षक 21 श्री कुलदीप खेड़े

22 श्री ओकार मनाग्रे

राजस्व निरीक्षक 23 श्री जगन्नाथ वास्कले

राजस्व निरीक्षक 24 श्री राजाराम कन्नौज

राजस्वनिरीक्षक 25 श्री विजय उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 26 श्री मुकेश सोनी

राजस्व निरीक्षक 27 श्री राजेन्द्र सिंह पंवार

उज्जैन संभाग

डिप्टी कलेक्टर 28 कु. वर्षा भूरिया

निम्नस्तर

सागर संभाग

नायब तहसीलदार 1 श्री अशोक कुमार मौर्य

2 श्री राजेन्द्र मिश्र

नायब तहसीलदार भाग 1 ]

303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3)

ग्वालियर संभाग

(1)

(3) (2)

राजस्व निरीक्षक 36 श्री विनोद साहू

सहा. अधी. भू-अभि.

3 श्री ओ . पी . गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 4 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर

5

सहायक कलेक्टर श्री भरत कुमार

सहा. अधी. भू- अभि.

6 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

7 श्री देवीसिंह तोमर

सहा. अधी. भू- अभि.

8 श्री फूलसिंह जादौन

सहा. अधी. भू- अभि.

श्री कमल किशोर शर्मा

9

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 10 श्री महेश कुमार माहौर

राजस्व निरीक्षक 11 श्री बृज किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 12 श्री मुनीम मोहम्मद

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 13 सुश्री दीपाली जाधव

राजस्व निरीक्षक 37 श्री संतोष कोठारी

38 श्री शंकर सिंह कछवाय सहा. अधी. भू- अभि.

39 श्री भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 40 श्री शक्तिसिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 41 श्री राधाकृष्ण सौहनी

राजस्व निरीक्षक 42 श्री बलराम चौहान

43 श्री आपसिंह कटारा

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 44 श्री सुरेशचन्द जमरे

राजस्व निरीक्षक 45 श्री श्रीराम कास्डे

राजस्व निरीक्षक 46 श्री काशीराम वास्कले

राजस्व निरीक्षक 47 श्री महेन्द्र चौहान

उज्जैन संभाग

सहा. अधी. भू- अभि.

48 श्री झुल्लूराम बेन

14 श्री वीरसिंह अवास्या

नायब तहसीलदार

डिप्टी कलेक्टर 15 कु. सुनीता खण्डायत्

16 श्री वीरसिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर

राजस्व निरीक्षक 49 श्री भीमसिंह खराड़ी

जिला संयोजक 50 श्रीमती शिल्पा जैन

51 श्री दयाराम मिश्र

17 श्रीमती रिंकी बामनिया

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 18 श्री बृजेश सक्सेना

राजस्व निरीक्षक 19 श्री जगदीश कुमरा वर्मा

नायब तहसीलदार 20 श्री ब्रजेश कुमार सिंह

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 21 श्री बालमीक प्रसाद साकेत

राजस्व निरीक्षक 22 श्री लालाराम सूर्यवंशी

राजस्व निरीक्षक 23 श्री रामसिंह धुर्वे

24 श्री गंगाराम पनिका

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 25 श्री राकेश कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 26 श्री कन्हैयादास पनिका

जिला संयोजक 27 श्री अमर सिंह उईके

जबलपुर संभाग

सहायक कलेक्टर 28 सुश्री मधुरानि तेवतिया

इंदौर संभाग

29 श्री कैश्या सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 30 श्री गजानंद चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 31 श्री रामदास मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 32 श्री हिरालाल इस्क्या

राजस्व निरीक्षक 33 श्री खुमान सिंह चौहान

34 श्री रणजीत सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 35 श्री गोविन्द दास रावत

सहा. अधी. भू- अभि.

52 श्री बाबूलाल खराड़ी

सहा. अधी. भू- अभि.

क्र. एफ.- 3-97-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (3) अनु. (1)

(2)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1

डिप्टी कलेक्टर श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव

2 श्री विकास नरवार

सहायक कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 3 श्री इच्छित गढ़पाल

अधीक्षक

4 श्रीमती शोभा बागड़े

डिप्टी कलेक्टर 5 श्रीमती लक्ष्मी गामड़

6

डिप्टी कलेक्टर कु. विमलेश सिंह पेन्द्रो

7 श्री रजनीश कसेरा

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 8 श्री अभिषेक दुबे

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे

ग्वालियर संभाग

सहायक कलेक्टर 10 कु. छवि भारद्वाज 304

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3)

रीवा संभाग

सहायक कलेक्टर 11 डॉ. के. वासूकी

सहायक कलेक्टर 12 श्री एम. सी. बी. चतुर्वेदी

13 सुश्री जे . पी. आईरिन सितिमा सहायक कलेक्टर

सागर संभाग

14 श्री दिनेश असाटी

राजस्व निरीक्षक 15 श्री संदीप विश्वास

राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 16 श्री कुलदीप खेड़े

राजस्व निरीक्षक 17 श्री अनिल कुमार मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 18 श्री रणजीत सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 19 श्री विनोद साहू

राजस्व निरीक्षक 20 श्री विजय उपाध्याय

21 श्री संतोष कोठारी

राजस्व निरीक्षक 22 श्री भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार 23 श्री शक्तिसिंह चौहान

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 24 श्री राधाकृष्ण सोहनी

राजस्व निरीक्षक 25 श्री अभय कुमार भटोरे

26 श्री राजेन्द्र सिंह पंवार

राजस्व निरीक्षक 27 श्री बलराम चौहान

राजस्व निरीक्षक 28 श्री काशीराम वास्कले

राजस्वनिरीक्षक 29 श्री महेन्द्र सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

डिप्टी कलेक्टर 1 कु. नेहा भारतीय

2 श्री ब्रजेश सक्सेना

नायब तहसीलदार

अधीक्षक 3 श्री पूनमचन्द्र जांगड़े

अधीक्षक 4 श्री आर. एस. इरपाचे

डिप्टी कलेक्टर 5 श्री अखिलेश कुमार जैन

डिप्टी कलेक्टर 6 कु. सुनीता खण्डायत

डिप्टी कलेक्टर 7 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर

8 श्री भरत यादव

सहायक कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री भूपेन्द्र सिंह गोयल

10 श्री उमराव सिंह मरावी

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री प्रवीण फुलपगारे

12 श्री वीरसिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर 13 श्री नवल किशोर प्रभाकर वरिष्ठ श्रेणी पारगामी

डिप्टी कलेक्टर 14 कु. वंदना मेहरा

डिप्टी कलेक्टर 15 कु. निमिषा जायसवाल

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

डिप्टी कलेक्टर 16 श्री संदीप कुमार सोनी

17 श्री विशाल चौहान

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 18 श्री राजकुमार खत्री

डिप्टी कलेक्टर 19 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव

डिप्टी कलेक्टर 20 श्रीमती प्रियंका पालीवाल

21 श्रीमती श्वेता पंवार

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 22 श्री विवेक कुमार रघुवंशी

सहायक कलेक्टर 23 श्री श्रीमन शुक्ला

नायब तहसीलदार 24 श्री अशोक कुमार मिश्र

डिप्टी कलेक्टर 25 श्री मेहताब सिंह

26 श्री प्रदीप जैन

डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर संभाग

27 श्री ओ . पी . गुप्ता

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 28 श्री मुकेश कुमार दुबे

राजस्व निरीक्षक 29 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर

30 श्री संतोष सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 31 श्री फूलसिंह जादौन

सहा. अधी. भू- अभि.

32 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 33 श्री महेश कुमार माहौर

34 श्री मनोज दिवाकर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 35 श्री बृज किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 36 श्री मुन्ने सिंह गुर्जर

राजस्व निरीक्षक 37 श्री अरुण कुमार मिश्र

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 38 श्री रामसिंह धुर्वे

39 श्री गंगाराम पनिका

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 40 श्री राकेश कुमार शुक्ला

राजस्वनिरीक्षक 41 श्री बालमीक प्रसाद साकेत

राजस्व निरीक्षक 42 श्री लालाराम सूर्यवंशी

43 श्री कन्हैयालाल पनिका

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 44 श्री राजेन्द्र दास पनिका

सागर संभाग

45 श्री राजेन्द्र मिश्र

राजस्व निरीक्षक 46 श्री बैजनाथ सिंह मरावी सहा. अधी. भू- अभि.

47 श्री विशेष गढ़पाले

सहायक कलेक्टर

नायब तहसीलदार 48 श्री अशोक कुमार मौर्य

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 49 श्रीमती रक्षा दुबे 305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

सहायक कलेक्टर 50 सुश्री मधुरानी तेवतिया

सहायक कलेक्टर 51 श्री व्ही. किरण गोपाल

सहायक कलेक्टर 52 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी

53 श्री आदेश राय

डिप्टी कलेक्टर 54 श्री प्रकाश सिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 55 श्रीमती निधि सिंह राजपूत

इन्दौर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 56 डॉ. अभय सिंह खराड़ी

राजस्व निरीक्षक 57 श्री केश्या सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 58 श्री गजानंद चौहान

राजस्व निरीक्षक 59 श्री रामदास मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 60 श्री हीरालाल इस्क्या

61 श्री ओंकार मनाग्रे

राजस्व निरीक्षक 62 श्री जगन्नाथ वास्कले

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 63 श्री खुमान सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 64 श्री राजाराम कन्नोज

राजस्व निरीक्षक 65 श्री गोविन्द सिंह रावत

राजस्व निरीक्षक 66 श्री बिहारी लाल कुमरावत

67 श्री आपसिंह कटारा

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 68 श्री मेहमूद अलीशाह

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 69 श्री भीमसिंह खराड़ी

70 श्री मगनसिंह मण्डलोई सहा. अधी. भू- अभि.

अधीक्षक

71 श्री हरनाम सिंह भार्गों

सहा. अधी. भू- अभि.

72 श्री बाबूलाल खराड़ी

क्र. एफ. 3-109-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

(3) अनु. (1)

(2)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

वरिष्ठ श्रेणी पारगामी 1 श्री नवल किशोर प्रभाकर

नायब तहसीलदार 2 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा

नायब तहसीलदार 3 श्री दिनेश कुमार सोनारतिया

(सश्रेय)

(3) (2)

(1)

4

अधीक्षक, भू-अभिलेख श्री पूनमचन्द्र जांगड़े

राजस्व निरीक्षक 5 श्री जगदीश कुमार वर्मा

6

अधीक्षक, भू-अभिलेख श्रीमती शोभा बागड़े

डिप्टी कलेक्टर 7 श्री अखिलेश कुमार जैन

डिप्टी कलेक्टर 8 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव

डिप्टी कलेक्टर 10 श्री विशाल चौहान

रीवा संभागं

राजस्व निरीक्षक 11 श्री राकेश कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 12 श्री कन्हैया दास पनिका

राजस्व निरीक्षक श्री बालमीक प्रसाद साकेत

13

राजस्व निरीक्षक 14 श्री लालाराम सूर्यवंशी

राजस्व निरीक्षक 15 श्री राजेन्द्र दास पनिका

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 16 श्री दिनेश असाटी

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 17 श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ

राजस्व निरीक्षक 18 श्री मुकेश कुमार दुबे

राजस्व निरीक्षक 19 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक 20 श्री संतोष सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 21 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 22 श्री महेश कुमार माहौर

राजस्व निरीक्षक 23 श्री मनोज दिवाकर

राजस्व निरीक्षक 24 श्री बृज किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 25 श्री प्रदीप कुमार ऋषीश्वर

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 26 श्री कैश्या सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 27 श्री रामदास मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 28 श्री कुलदीप खेड़े

राजस्व निरीक्षक 29 श्री ओंकार मनाग्रे

राजस्व निरीक्षक 30 श्री अनिल कुमार मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 31 श्री जगन्नाथ वास्कले

राजस्व निरीक्षक 32 श्री खुमान सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 33 श्री राजाराम कन्नौज

राजस्व निरीक्षक 34 श्री गोविन्द दास रावत

राजस्व निरीक्षक 35 श्री शक्तिसिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 36 श्री हुकुमसिंह निगंवाल

राजस्व निरीक्षक 37 श्री मुकेश सोनी

राजस्व निरीक्षक 38 श्री योगेश कुमार खेडे

राजस्व निरीक्षक 39 श्री राधाकृष्ण सोहनी 306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक 40 श्री अभय कुमार भटोरे

41 श्री राजेन्द्र सिंह पंवार

राजस्व निरीक्षक 42 श्री बलराम चौहान

राजस्व निरीक्षक 43 श्री आपसिंह कटारा

सहा. अधी. भू-अभि.

44 श्री श्रीराम कास्डे

राजस्व निरीक्षक 45 श्री काशीराम वास्कले

राजस्व निरीक्षक 46 श्री महेन्द्र चौहान

राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री आर. एस. ईरपाचे

अधी. भू- अभिलेख

नायब तहसीलदार 2 श्री बृजेश सक्सेना

3 श्री नारायण आचवल

सहा. अधी. भू- अभि.

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 4 श्री रामसिंह धुर्वे

5 श्री राम सिंह मार्को

सहा. अधी. भू- अभि.

6 श्री गंगाराम पनिका

राजस्वनिरीक्षक

सागर संभाग

7 श्री संदीप विश्वास

राजस्व निरीक्षक 8 श्री राजेन्द्र मिश्र

नायब तहसीलदार ग्वालियर संभाग

9 श्री ओ. पी. गुप्ता

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्वनिरीक्षक 10 श्री मुनीम मोहम्मद

11 श्री कृष्ण कुमार तिवारी सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 12 श्री राम कुमार जाटव

इन्दौर संभाग

13 श्री गजानन्द चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्वनिरीक्षक 14 श्री हीरालाल इस्क्या

15 श्री रणजीत सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्वनिरीक्षक 16 श्री विनोद साहू

17 श्री विजय उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 18 श्री संतोष कोठारी

राजस्व निरीक्षक 19 श्री भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 20 श्री मेहमूद अली

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 21 श्री भीमसिंह खराड़ी

22 श्री मानसिंह भौरिया

राजस्व निरीक्षक 23 श्री मगनसिंह मण्डलोई सहा. अधी. भू-अभि.

24 श्री बाबूलाल खराड़ी

सहा. अधी . भू- अभि.

भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2010

क्र. एफ. 3-93-2009-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 डॉ. निभा ठाकुर

ग्वालियर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री जितेन्द्र सिंह चौहान

3 श्री रोशन सिंह बाथम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 श्री दिनेश कुमार गौतम

5 श्री निर्मल शाक्य

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

6 श्री राघवेन्द्र सिंह रावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 कु. माला शर्मा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री विवेक शुक्ला

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 श्री हरीश कुमार मौर्य

जबलपुर संभाग

10 श्री अरविन्द खटीक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री शिवमोहन सिंह बागरी वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री नरेश कुमार कोरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री बलिराम ठकुरिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्रीमती सुनंदा दुबे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्रीमती रिनी शुक्ला

16 श्री महीप किशोर तेजस्वी वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री बृजराज सिंह धुर्वे

18 श्री कृष्णपाल सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री मनीष कुमार जैन

20 श्री सत्यपति रावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री जयशिव प्रसाद सूर्यवंशी वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्रीमती सरिता सिरसाम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 23 श्री मोहन सिंह जबरा

24 श्री जयमल सिंह बघेल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25. कु. मनीषा कुरील

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री इन्द्रेश कुमार तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री अरविन्द कुमार गौतम

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री संदीप सिंह परिहार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30 श्री परूषोत्तम सिंह राजपूत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31 श्री देवीसिंह सोलंकी

32 श्री मोहन सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री संजय कुमार खाण्डे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री सतानन्द सिंह आर्मो

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 35 श्री मानसिंह बघेल

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री पाल सुधीर लकड़ा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 सुश्री अर्चना परस्ते

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 कु. अनिता सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 कु. छाया गवली

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 कु. चित्रा राय

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल

क्र. एफ. 3-101-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर

सहायक कलेक्टर 2 कु. छवि भारद्वाज

(3) (2)

(1)

रीवा संभाग

सहायक कलेक्टर 3 श्री जे. पी . आईरीन सितिया

राजस्व निरीक्षक 4 श्री राकेश कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 5 श्री बालमीक प्रसाद साकेत

राजस्वनिरीक्षक 6 श्री लालाराम सूर्यवंशी

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 7 श्री दिनेश कुमार सोनारतिया

नायब तहसीलदार 8 श्री बृजेश सक्सेना

राजस्व निरीक्षक 9 श्री जगदीश कुमार वर्मा

10 श्रीमती शोभा बागड़े

अधीक्षक, भू- अभिलेख 11 श्री नारायण आचवल

सहा. अधी. भू- अभि.

सहायक कलेक्टर 12 श्री विकास नरवाल

सहायक कलेक्टर 13 श्री भरत यादव

सागर संभाग

सहायक कलेक्टर 14 श्री विशेष गढ़पाले

राजस्व निरीक्षक 15 श्री दिनेश असाटी

राजस्व निरीक्षक 16 श्री संदीप विश्वास

जबलपुर संभाग

सहायक कलेक्टर 17 कु. मधुरानी तेवतिया

सहायक कलेक्टर 18 श्री वी. किरण गोपाल

सहायक कलेक्टर 19 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी

इन्दौर संभाग

नायब तहसीलदार 20 श्री भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार 21 श्री शक्तिसिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 22 श्री राधाकृष्ण सोहनी

राजस्व निरीक्षक 23 श्री अभय कुमार भटोरे

राजस्व निरीक्षक 24 श्री विजय उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 25 श्री रणजीत सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 26 श्री राजाराम कन्नौज

राजस्व निरीक्षक 27 श्री खुमान सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 28 श्री अनिल कुमार मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 29 श्री रामदास मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 30 श्री कुलदीप खेड़े

राजस्व निरीक्षक 31 श्री ओंकार मनाग्रे

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

सहा. अधी. भू-अभि.

1 श्री ओ. पी. गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 2 श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ

राजस्व निरीक्षक 3 श्री मुकेश कुमार दुबे 308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3) 4 श्री संतोष सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 5 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 6 श्री महेश कुमार माहौर

7 श्री मनोज दिवाकर

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 8 श्री प्रदीप कुमार ऋषीश्वर

9 श्री राघवेन्द्र सिंह भदौरिया राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

सहायक कलेक्टर 10 डॉ. के. वासूकी

सहायक कलेक्टर 11 श्री एम. सी. बी. चक्रवर्ती

राजस्व निरीक्षक 12 श्री रामसिंह धुर्वे

13 श्री रामसिंह मार्को

सहा. अधी. भू- अभि.

14 श्री कन्हैयादास पनिका

राजस्व निरीक्षक 15 श्री गंगाराम पनिका

राजस्व निरीक्षक 16 श्री राजेन्द्र दास पनिका

राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

17 श्री लुहार सिंह चिचाम अधीक्षक भू.-अभि.

नायब तहसीलदार 18 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा

19 श्री आर . एस . इरपाचे

अधीक्षक, भू-अभि.

20 श्री पूनम चन्द्र जागड़े

अधीक्षक भू.- अभि.

21 श्री कैलाश नारायण ओझा नायब तहसीलदार 22 श्री वीरसिंह अवासिया

नायब तहसीलदार

सागर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 23 कु. सपना ठाकुर

24 श्री राजेन्द्र मिश्र

नायब तहसीलदार

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेन्द्र सिंह पंवार

26 श्री बलराम चौहान

राजस्व निरीक्षक 27 श्री आपसिंह कटारा

सहा. अधी. भू- अभि

राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुरेशचन्द्र जमरे

29 श्री काशीराम वास्कले

राजस्व निरीक्षक 30 श्री महेन्द्र चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 31 श्री मेहमूद अली

32 श्री शंकरसिंह कछवाहे

सहा. अधी. भू- अभि.

33 श्री गोविन्द सिंह रावत

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 34 श्री विनोद साहू

35 श्री संतोष कोठारी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 36 श्री जगन्नाथ वास्कले

राजस्व निरीक्षक 37 श्री हीरालाल इस्क्या

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 38 श्री कैश्या सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 39 श्री गजानंद चौहान

राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 40 श्री भीमसिंह खराड़ी

41 श्री झुल्लूराम बेन

सहा. अधी. भू- अभि.

क्र. एफ. 3-118-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 18 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र पंचायतराज , विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

डिप्टी कलेक्टर

1 श्रीमती लक्ष्मी गामड़

डिप्टी कलेक्टर

2 कु. विमलेश सिंह पेन्द्रो

नायब तहसीलदार (सश्रेय) 3 श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

4 श्रीमती शोभा बागड़े

अधीक्षक, भू- अभिलेख

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 5 श्री कृष्ण कुमार रावत

नायब तहसीलदार 6 श्री अशोक कुमार मिश्र

7 श्री विकास नरवाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

इन्दौर संभाग

8 श्री राजेन्द्र गुप्ता

सहायक अधीक्षक, भू- अभि.

जबलपुर संभाग

9 श्री अशोक कुमार दुबे

सहायक अधीक्षक, भू- अभि.

10 श्रीमती मनोरमा पाठक

सहायक अधीक्षक, भू- अभि.

11 कु. मधुरानि तेवतिया

सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 12 श्री वी. किरण गोपाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 13 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)

सागर संभाग

14 श्री विशेष बढपाले

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) ग्वालियर संभाग

15 कु. छवि भारद्वाज

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) भाग 1 ]

309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

(3)

रीवा संभाग

16 श्री जे. पी . आईरिन सितिया सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 17 श्री एम. सी. बी. चक्रवर्ती सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 18 डॉ. के. वासूकी

19 श्री शिव प्रसाद मण्डराह अधीक्षक, भू-अभिलेख

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

डिप्टी कलेक्टर 1 श्री अखिलेश कुमार जैन

नायब तहसीलदार 2 श्री विनय कुमार रिछारिया

राजस्व निरीक्षक 3 श्री जगदीश कुमार वर्मा

कार्यालय अधीक्षक (2)

(1)

(3) 34 श्री श्रीराम कास्डे

राजस्व निरीक्षक 35 श्री काशीराम वास्कले

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 36 श्री महेन्द्र सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 37 श्री मेहमूद अली

विकासखण्ड अधिकारी 38 श्रीमती वत्सला शिवहरे

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 39 श्री संदीप विश्वास

सहा. अधी. भू-अभि.

40 श्री पुरुषोत्तम लाल मरावी

राजस्व निरीक्षक 41 श्री दिनेश असाटी

राजस्व निरीक्षक 42 श्री सुनील डी. पुराणिक

ग्वालियर संभाग

43 श्री केशव सिंह

4 श्री पूनमचन्द्र जांगड़े

5 श्री नारायण आचवल

सहायक अधी. , भू-अभि.

नायब तहसीलदार 6 श्री अजय कुमार हिंगे

नायब तहसीलदार 7 श्री मधुकान्त दुबे

नायब तहसीलदार 8 श्री कैलाश नारायण ओझा

9 श्री वीरसिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 10 कु. सुनीता खण्डायत

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री उमराव सिंह मरावी

सहायक कलेक्टर 12 श्री भरत यादव

इन्दौर संभाग

13 श्रीमती कविता आर्य

विकासखण्ड अधिकारी 14 श्री भूरसिंह रावत

अति. सहा. वि. आयुक्त

राजस्व निरीक्षक 15 श्री कैश्या सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 16 श्री गजानन्द चौहान

राजस्व निरीक्षक 17 श्री रामदास मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 18 श्री हीरालाल इस्क्या

राजस्व निरीक्षक 19 श्री कुलदीप खेड़े

राजस्व निरीक्षक 20 श्री ओंकार मनाग्रे

21 श्री जगन्नाथ वास्कले

राजस्वनिरीक्षक

राजस्वनिरीक्षक 22 श्री खुमानसिंह चौहान

23 श्री राजाराम कन्नौज

राजस्व निरीक्षक

राजस्वनिरीक्षक 24 श्री गोविन्द सिंह रावत

राजस्व निरीक्षक 25 श्री विनोद साहू

26 श्री विजय उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 27 श्री संतोष कोठारी

28 श्री भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार 29 श्री शक्तिसिंह चौहान

नायब तहसीलदार

सहा. अधी. भू- अभि.

44 श्री बनीसिंह वर्मा

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 45 श्री प्रदीप कुमार ऋषीश्वर

राजस्व निरीक्षक 46 श्री बृज किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 47 श्री महेश कुमार माहौर

राजस्व निरीक्षक 48 श्री शिरोमन सिंह कुशवाह

49 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 50 श्री देवीसिंह तोमर

सहा. अधी. भू- अभि.

51 श्री विश्राम शाक्य

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 52 श्री रामप्रकाश सेन

53 श्री संतोष सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 54 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक 55 श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ

राजस्व निरीक्षक 56 श्री राघवेन्द्र सिंह भदौरिया

सहा. अधी. भू- अभि.

57 श्री छोटे सिंह गुर्जर

राजस्व निरीक्षक 58 श्री अरूण कुमार मिश्रा

राजस्व निरीक्षक 59 श्री मुन्नासिंह गुर्जर

राजस्वनिरीक्षक 60 श्री नरेन्द्र सिंह बाल्यान

सहा. अधी. भू- अभि.

61 श्री कमल कृष्ण शर्मा

रीवा संभाग

62 श्री रामाश्रय सिंह

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 63 श्री लालाराम सूर्यवंशी

राजस्व निरीक्षक 64 श्री बालमीक प्रसाद साकेत

राजस्व निरीक्षक 65 श्री भूनेश्वर प्रसाद विराट

राजस्व निरीक्षक 66 श्री राकेश कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 67 श्री कन्हैया दास पनिका

उज्जैन संभाग

68 श्री दयाराम मिश्र

राजस्व निरीक्षक 30 श्री राधाकृष्ण सोहनी

राजस्व निरीक्षक 31 श्री अभय कुमार भटोरे

राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेन्द्र सिंह पंवार

राजस्व निरीक्षक 33 श्री सुरेशचन्द्र जमरे

सहा. अधी. भू- अभि.

राजस्व निरीक्षक 69 श्री भीमसिंह खराड़ी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मधु खरे, उपसचिव.

310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. एफ -1 (ए) -22-93-ब-2-दो. श्री के.टी. वाइफे , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण/अभियान ) पुमु, भोपाल को दिनांक 15 फरवरी 2010 से दिनांक 6 मार्च 2010 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री के . टी. वाइफे, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मुख्यालय ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण/अभियान ) पुमु, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) श्री के. टी. वाइफे , भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण/अभियान ) पुमु, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण/अभियान ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी . वाइफे, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण/अभियान ) पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाइफे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी. वाइफे, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2010

फा. क्रमांक 1- ( बी) 11-04- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्री महेश कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, गुना के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 11 अक्टूबर 2008 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 10 अक्टूबर 2011 तक की वृद्धि करता है .

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. एफ- 1-2-09- सात-2 ए. मध्यप्रदेश कार्यपालन शासन के कामकाज संबंधी नियमों के नियम 13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेश के अनुसरण में मंत्रीजी राजस्व विभाग के निर्देशानुसार इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिष्ठित करते हुए, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार क्रमांक 3 के अधीन विचाराधीन अभ्यावेदन/निगरानी प्रकरणों में पक्षकारों को सुनवाई करने तथा ऐसी समस्त कार्यवाही जो प्रकरण के अंतिम विनिश्चिय तक पहुंचाने के लिये आवश्यक हो, करने के लिये राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अधिकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुभाष जैन, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्र. एफ. 15-04-2009- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 93 , 94 (2 ) , 95 , 96 , 97(1 ) , 98 ( 2 ) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड (तेरह ) , ( चौदह ) , ( पन्द्रह ) , ( सोलह ) , ( सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित नगर महिदपुर, जिला उज्जैन के खण्डों ( ब्लाकों ) के संबंध में उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) तथा ( 6 ) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है जो वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजनों और आवासगृहों के लिये या ऐसे समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाती है : -

क्र.

समूह एवं नगर का नाम

प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से

निर्धारण मानक दर

निवासरार्थ (1)

(3) 1

(2) जवाहर मार्ग -1

125.00

प्रति 10 वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारण मानक दर

व्यापारार्थ

निवासरार्थ

व्यापारार्थ

(5) 135.00

(4) 189.00

(6) 204.00 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

311 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 2

बारा पत्थर-2

96.00

144.00

103.00

155.00 3

147.00

222.00

152.00

235.00 ताजपुरा -3

4

129.00

193.00

208.00

139.00

भीमाखेड़ा--4

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अहिरवार , उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. एफ- 2-01-2009 -ई- चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 की धारा 7 ( 1 ) , 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 4,95,00,000 ( रुपये चार करोड़ पिन्वानवे लाख ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है: -

क्र. आदेश क्र. व दिनांक

निहित दर

प्रत्याभूति राशि

प्रत्याभूति समाप्ति

की अवधि

प्रत्याभूति दी गई

कुल प्रत्याभूति राशि (2)

(3)

(1)

(5)

(6)

(4)

10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति (7)

(8) 1. क्र.83/7659/नि--3 11.5%

16-01-2010

ऋण पत्र

45.00 लाख

4,50,00,000

4,95,00,000 89-90/

दिनांक 6-01-1990

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद रज्जाक , अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ-3-107-2009- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-107-2009- बत्तीस , दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना , 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक

खसरा

ग्राम

क्षेत्रफल

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग (6) 1

74/1/3/क

0.211 हेक्टेयर

ग्राम भैंसाखेड़ी

कृषि

75/3/1 /क

0.296 हेक्टेयर

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.

0.507 हेक्टेयर

कुल योग ..

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

312

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 2 फरवरी 2010

क्र. 89 - कलेक्टर - भू.अ. - 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

(2)

(3)

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4) (1)

मैरा

0.78 सिवनी केवलारी

प. ह. नं.06 अशा. भूमि.

शास . भू. - ०

रा. नि. मं. पलारी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कृषि उपज मंडी निर्माण सचिव, कृषि उपज मंडी

समिति, केवलारी.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 6 फरवरी 2010

क्र. 53 -भू- अर्जन- 09-प्र. क्र. 17 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

0.308 झिरन्या संगवाड़ा

खरगौन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अपरवेदा परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्र. 1603 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम का नाम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(1)

0.151 धार

हनुमंत्या सिंगेश्वर

सरदारपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

माही परियोजना मुख्य बांध निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया,

जिला धार .

योग : 0.151 हेक्टर ( भूमि पर निर्मित 25 मकान)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1608 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

0.003 धार

हनुमंत्या सिंगेश्वर

सरदारपुर

0.004

लाबरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री,

माही परियोजना मुख्य बांध निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया, जिला धार ( म . प्र. ).

योग : 0.007 हेक्टर ( भूमि पर निर्मित 03 मकान)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

[ भाग 1 क्र. 1613 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) धार

0.168

गोंदीखेड़ा चारण

सरदारपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना मुख्य बांध निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया जिला धार ( म. प्र. )

योग 0.168 हेक्टर ( भूमि पर निर्मित 14 मकान)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. 01 -अ-82-भू-अर्जन-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

(3)

6.803 विदिशा नटेरन हींगली जागीर

योग : 6.803

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी नटेरन

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा में किया जा सकता है.

315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

क्र. 02 -अ- 82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

36.834 विदिशा

शीलखेड़ा

नटेरन

योग : 36.834

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2)

का वर्णन

(6)

के अंतर्गत प्राधिकृत (5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन.

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा में किया जा सकता है.

क्र. 03- अ-82- भू-अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इनके संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

187.759 विदिशा

बरखेड़ा जाट

नटेरन

योग : 187.759

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 (2 )

का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. 388 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) (4)

(3)

रावेर

11.124 सांवेर

इन्दौर

योग : 11.124

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(5)

इन्दौर- उज्जैन मार्ग का फोरलेनिंग मार्ग के निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सांवेर जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 फरवरी 2010

प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील का

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर नाम (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

1.20 दमोह पटेरा

1.93

0.72

गुदरी कुम्हारी कुलुवा चीलघाट

1.46

योग : 5.31

अनुसूची

. धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) गुदरी हाईलेविल केनाल योजना की नहर के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

317 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है गुदरी हाईलेविल केनाल योजना की नहर के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यापालन यंत्री , पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. क.-भू. अ. -1-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम प. ह. नं.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6).

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.07

दमोह

दमोह

इटवा 14

साहू तिगड्डा

इटवा खुर्द

हिरदेपुर-मार्ग.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह.

0.08

दुपारिया 14

0.18

पिपरिया 14

दिगम्बर

0.11

हिरदेपुर 14

पिपरिया

1.12

नायक 10

योग : 1.56

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2010

प्र. क्र. 3 - अ-82-07-08- सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के.पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) नगर/ ग्राम- जमूसर खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.570 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.375

4/2

6/1/2/2

0.195 योग .. 0.570

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर परियोजना बाहय नदी में डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,. शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 5 फरवरी 2010

प्र. क्र. 01 -अ- 82 - भू-अर्जन-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग) नगर/ ग्राम- छोटी पठारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.209 हेक्टर.

आराजी नंबर

क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.052

96

0.042

97

0.115

98

0.500

86/2

0.250

95

87

0.250 1.209

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड बीना को जल प्रदाय की व्यवस्था हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा , दिनांक 18 फरवरी 2010

प्र. क्र. 1 - अ- 82 - भू- अर्जन- 08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील-नटेरन 319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- बरखेड़ा जाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.135 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे क्रमांक (1) 205

(2) 3.135 योग 3.135

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 2 - अ- 82 - भू-अर्जन-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भूमि कीप्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील-नटेरन

(ग) ग्राम-पैगयाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.352 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

सर्वे क्रमांक (1)

1.416

5/1

5/2

1.416

1.045

36/2

7/1

1.052

1.052

7/2

7/3

1.052

1.052

7/4

7/5

1.060

1.045

36/1

0.981

36/3

36/4

0.981

1.200

36/5

4

1.000

योग .. 14.352

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 15 फरवरी 2010

रा. प्र. क्र. 1 - अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- बुरहानपुर/नेपानगर

(ग ) ग्राम- रहीपुरा , जैनाबाद, बसाड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.06 हेक्टर.

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

खसरा नंबर (1)

ग्राम-रहीपुरा

80/2

0.37

0.38

80/2, 3

0.68

98

0.06

99

0.02

100

102/3

0.08

0.12

103/3

0.49

104

0.10

105

0.58

133 320

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(2) (1)

0.06 134

0.03 152/1

0.21 153/2

0.34 154

0.01 155/4

0.17 155/2

0.27 156

157

0.20

0.01 159

1.58 163

0.36 174

175

0.12 182

0.02

0.40 183

184

0.39

0.36 190

0.38 191/1

0.36 192

0.23 200/3

0.40 203

0.40 208

0.37 191/2

ग्राम-जैनाबाद

0.10 383

0.10 391

0.06 393

0.06 394

0.05 395

0.45 400/2

0.45 408

0.24 411

406

0.02

0.46 407

0.15 408

0.35 412/1

0.22 410

0.12 452

0.08 453

0.10 462

0.10 464

466

0.71 487/2

0.48

0.45 501/3

503

0.62

0.83 504

0.27 508

(2)

(1)

0.64

509

0.25

585/1

0.62

585/4

0.20

585/5

0.30

587

0.19

593

0.28

592

0.15

595

1.06

606

0.63

649

650

0.63

658

0.49

0.92

660

0.83

694

0.78

690

0.53

691/1

0.50

692

0.20

691/2

0.10

696/1

0.10

696/2

0.10

696/3

0.50

694/4

696/5

0.10

696/6

0.01

696/7

0.05

697/1

0.06

697/2

0.12

698

0.06

705

0.23

686/1

0.04

686/2

0.04

774

0.25

776

0.19

780

0.33

781

782

0.06

0.70

784

0.11

785

0.10

767

0.43

788/2

0.07

848

0.30

849/1

0.10

849/2

0.35

850

0.82

863

0.31

873

0.07

851 321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

ग्राम-बसाड़

86

0.10

0.09

88

0.01

103

0.22

105/1

105/2

0.05

108

0.65

0.01

110

0.01

111

योग .. 32.06.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुरहानपुर बायपास मार्ग.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर/ नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 225 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 01- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि में स्थित मकान/सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम-पांचपुला, उत्तर भाग -1

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-668.53 वर्गमीटर.

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (वर्गमीटर में) (1)

(2)

42.98

33/1 शा.

25.25

33/1 शा.

(2)

(1)

30.38

33/1 शा.

38.60

33/1 शा

26.66

59/1 शा.

20.24

59/1 शा .

142.02

59/1 शा.

33.75

67/1 शा .

57.00

67/1 शा.

45.33

157 शा.

48.01

157 शा.

73.08

157 शा.

58.75

157 शा.

26.48

157 शा.

योग .. 668.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना के बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 226- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि में स्थित मकान/ सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) ( अ ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम पांचपुला, दक्षिण भाग -1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1439.12 वर्गमीटर ( आबादी भूमि).

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (वर्गमीटर में)

(2)

(1)

82.17

95/1

32.64

95/1

55.62

95/1

53.12

95/1

85.32

95/1

124.03

95/1

14.95 322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2) 95/1

13.50 95/1

30.00

20.00 95/1

30.00

20.00 95/1

37.80 95/1

37.17 95/1

25.20

37.12 95/1

95/1

39.00 95/1

15.00 95/1

21.08

6.25 95/1

21.08

6.25 95/1

28.50 95/1

28.50

48.50 95/1

95/1

19.22

34.77 95/1

95/1

34.77 95/1

21.60 95/1

37.82 95/1

50.40 95/1

27.06 95/1

69.60 95/1

47.85 95/1

25.90

25.38 95/1

95/1

40.56

25.00 95/1

95/1

22.88

43.50

1439.12 कुल मकान/सम्पत्ति

(1 ) ( ब ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम-पांचपुला दक्षिण भाग -1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5371.38 वर्गमीटर

(शासकीय भूमि) .

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है

(वर्गमीटर में)

(2) (1)

72.44 41

41

76.99

[भाग 1 (1)

(2)

41

85.12

41

46.16

109

106.38

86.96

109

109

113.18

109

50.83

109

65.04

109

90.45

109

108.67

109

81.64

109

91.34

109

23.14

91.50

109

109

7.86

112

58.80

112

6.25

114/1

93.14

114/1

10.50

114/1

31.48

30.34

114/1

114/1

55.37

78.12

114/1

114/1

90.00

114/1

95.79

114/1

92.98

114/1

45.42

114/1

31.92

114/1

23.52

21.62

114/1

114/1

33.92

24.00

114/1

43.45

114/1

94.39

114/1

114/1

31.60

114/1

35.86

114/1

58.80

115.17

114/1

114/1

54.36

114/1

64.00

114/1

74.45

114/1

25.30

85.42

114/1

66.40

114/1

119.90

114/1

114/1

29.48 323

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(2) (1)

83.89 114/1

99.05 114/1

16.20 114/1

38.44 114/1

116

9.86

77.54 121

100.94 123

50.30 123

123

10.98

154.37 95/1

39.10 95/1

21.26 95/1

25.95 95/1

53.81 95/1

63.80 95/1

79.65 95/1

37.20 95/1

48.00 95/1

95/1

44.40

51.48 95/1

95/1

14.54

55.77 95/1

32.73 95/1

95/1

15.66 95/1

65.59

70.32 95/1

29.40 95/1

95/1

60.03

111.00 95/1

28.86 95/1

27.72 95/1

27.72 95/1

19.74 95/1

17.20 95/1

14.00 95/1

18.00 95/1

25.20 95/1

8.06 95/1

56.05 95/1

33.94 95/1

79.36 95/1

95/1

54.15

31.50 95/1

13.50 95/1

5.29

(2)

(1)

1.17

95/1

16.87

50.47

95/1

55.80

95/1

32.24

95/1

28.67

95/1

35.88

95/1

35.88

95/1

46.60

95/1

40.60

95/1

49.00

95/1

37.20

95/1

5371.38

कुल मकान/सम्पत्ति

6810.50

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना के बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

रा. मा. क्र. 53-82 वर्ष 2009-2010 पत्र क्र. 66- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा M Weis Not (ग) ग्राम-गौरास ήλιο ή προς 324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

169

0.041 योग .. 0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गौरास माईनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .

रा. मा. क्र. 6अ-82 वर्ष 2009-2010 पत्र क्र. 66- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग) ग्राम- हर्रई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.074 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

29/3

अर्जित रकबा ( हे. में) (2) 0.074 योग 0.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- घुघरोला माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्र. 463 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बांत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित

[भाग 1 खसरा नम्बर व के कॉलम ( 3 ) में वर्णित रकबे को जो राजपत्र भाग- 1 , दिनांक 4 मार्च 2008 की धारा 6 द्वारा अधिसूचित किया गया था भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं है . अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 सहपठित नियम 21 के तहत विखंडित किया जाता है :-.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम- ओड़गड़ी

(घ) रकबा 114.98 हेक्टर .

खसरा नंबर

जिस क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है (हे. में) (1)

(2)

1

1.56

2

4.02

3

0.98

4/1/1

0.43

4/1/2

0.43

4/1/3

0.42

4/2/1

0.48

4/2/2

0.80

0.50

5/1/1/2

0.80

0.10

5/1/1/1/2

5/1/1/1/3

0.10.

5/1/1/1/4

0.10

5/1/2

0.20

5/1/3

0.20

5/1/4

0.20

0.20

5/1/5

5/1/6

0.20

5/1/7

0.20

5/2

0.18

5/3

0.68

6

0.40

7/1/1

0.26

7/1/2

0.10

7/1/3

0.10

7/2/1

0.15

7/2/2

0.15

7/2/3

0.15

7/3/1

0.64

7/3/2

0.14

7/3/3

0.14 भाग 1 ]

325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2) 7/4/1

0.32 7/4/2

0.31 7/4/3

0.31

0.12 7/5/1/1

7/5/1/2

0.30 7/5/1/3

0.30 7/5/1/4

0.30

0.62 7/5/2/1

0.20 7/5/2/2

0.20 7/5/2/3

7/5/3

0.14 7/5/4

0.14 7/5/5

0.14

0.14 7/5/6

8/1

0.40

0.20 8/2

0.40 9/1

9/2

1.20 9/3

1.00 9/4

0.20 10

0.97

0.34 11/2

0.34 15

0.25 17

1.01 52/1

0.14 52/2

0.06 52/3

0.06 52/4

0.06 52/5

0.06

0.06 52/6

53/1

1.80 53/2/1

0.14 53/2/2

0.14

0.14 53/2/3

53/3/1

0.21

0.21 53/3/2

53/4

0.14 55

0.20 56

0.54 57

0.16 58

0.10 59/1

0.56 59/2

0.55 60

0.01 61

0.06 62

0.03 63/1/1

0.24 (1)

(2)

63/1/2

0.20

0.20

63/1/3

63/2

0.29

64/1/1

0.19

64/1/2

0.25

64/2

0.61

65/1

0.41

0.11

65/2

0.26

66

67/1/1

0.38

0.20

67/1/2

0.20

67/2

0.14

67/3

67/4

0.80

1.00

68

0.32

69/1

0.20

69/2

69/3

0.09

69/4

0.09

69/5

0.09

1:45

70/1/1

0.06

70/1/2

0.06

70/1/3

0.06

70/1/4

70/1/5

0.06

0.06

70/1/6

70/1/7

0.06

0.60

70/2

0.05

71/1

0.05

71/2

0.05

71/3

0.05

71/4

0.05

71/5

72/1

0.73

72/2/1

0.20

72/2/2

0.08

72/2/3

0.06

72/2/4

0.06

72/3/1/1

0.08

72/3/1/2

0.08

72/3/1/3

0.08

0.08

72/3/2

73

0.15

0.07

74

75

0.10

76

1.40

77/1

0.35

77/2

0.40 326

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

(2) (1)

0.01 78

0.10 79

0.13 80

2.43 81/2

4.05 82

0.45 83/1

0.60 83/2

0.60 83/3

0.60 83/4

0.60 83/5

0.60 83/6

0.60 83/7

0.18 84/1/1

0.18 84/1/2

0.17 84/1/3

0.09 84/1/4/1

0.08 84/1/4/2

0.46 84/2/1

84/2/2

0.46

1.79 85/1

0.20 85/2

0.27 86/1

0.27 86/2

0.18 86/3

0.18 86/4

0.18 86/5

0.27 86/6

0.27 86/7

0.50 87/1

0.50 87/2

0.50 87/3

0.16 88/1

0.16 88/2

0.16 88/3

0.17 88/4

0.16 88/5

1.18 89

0.32 90/1

0.40 90/2

0.40 90/3

0.40 90/4

0.10 90/5

0.10 90/6

0.10 90/7

0.10 90/8

0.10 90/9

2.04 91/1

0.10 91/2/1

(2)

(1)

0.40

91/2/2

0.20

91/2/3

0.20

91/2/4

0.20

91/2/5

0.20

91/2/6

0.20

91/2/7

0.75

91/3/1

0.75

91/3/2

4.04

92

0.10

93/1

0.07

93/2

0.06

93/3

0.61

94/1/1

0.20

94/1/2

0.40

94/2

0.40

94/3

0.20

94/4

0.20

94/5

0.41

95/1

0.20

95/2

0.20

95/3

3.62

96

0.01

97/1

0.03

97/2

0.03

97/3

0.03

97/4

0.03

97/5

0.03

97/6

0.03

97/7

0.06

98/1

0.25

98/2

0.25

98/3

0.25

98/4

0.80

99

0.80

100/1

0.07

100/2/1/1

0.07

100/2/1/2

0.09

100/2/2

0.09

100/2/3

100/2/4

0.09

0.09

100/2/5

0.09

100/2/6

0.09

100/2/7

0.14

0.14

101/1/2

0.08

101/2

0.08

101/3

0.08

101/4 भाग 1 ]

327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2) 101/5

0.08 101/6

0.08 101/7

0.08 102/1

0.20 102/2

0.20 102/3

0.14 102/4

0.13 102/5

0.13 102/6

0.20 102/7

0.19

0.60 103

104

0.46 105

0.01 108

0.02 109/1

0.40 109/2

0.40

0.26 109/3

110/1

0.54 110/2

0.24

0.06 111/2

0.40 112/1

0.11

0.60 112/2

116/2

0.02 116/3/1

0.02 116/3/2

0.02

0.02 116/4/1

116/4/2

0.02

0.02 116/5/1

0.02 116/5/2

116/5/3

0.02 117/1

0.07 117/2

0.14 117/3

0.14 118/1

0.27 118/2/1

0.07

0.06 118/2/2

118/3/1

0.09 118/3/2

0.02 118/3/3

0.08 120/1

2..0.75 120/2

0.34

(2)

(1)

121

1.11

122

0.58

0.26

123/1

123/2

0.14

0.59

124/1/1

0.20

124/1/2

124/1/3

0.20

0.20

124/1/4

0.20

124/2/1

0.20

124/2/2

0.20

124/2/3

0.40

124/3/1

124/3/2

0.20

124/4/1

0.60

124/4/2

0.20

1.70

125/1

125/2/1

0.11

125/2/2

0.11

0.12

125/2/3

125/3/1

0.23

125/3/2

0.11

126

0.92

1.09

127

0.06

128

0.52

129

130/1

0.30

2.26

130/2

130/3

0.11

0.11

130/4

130/5

0.46

0.46

130/6

131

0.04

0.10

132

133

0.06

0.02

600/1

0.02

600/2

600/3

0.01

0.02

600/4

600/5

0.01

600/6

0.02

0.03

609/1

0.03

609/2 328

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

(1)

(2)

609/3

0.03

610

0.01

611/1

0.02

611/2

0.03

611/3

0.02

611/4

0.03

611/5

0.02

0.03

612

613/1/1

0.20

613/1/2

0.25

0.02

613/1/3

613/1/4

0.26

613/1/5

0.03

613/1/6

0.09

613/1/7

0.09

613/2

0.68

614

0.09

615

0.52

616

0.24

617

0.65

624/1

0.21

624/2

0.06

624/3

0.06

625/1

0.20

625/2

1.82

626

0.37

0.80

627

628

0.34

629/1

0.01

0.01

629/2

630

0.03

632/1

0.41

632/2

0.20

632/3

0.20

633

0.03

634

0.56

635

0.13

योग : 114.98

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना , दिनांक 25 फरवरी 2010

पत्र क्र. 105 - प्रशा. भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) ग्राम- बारीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.902 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

260

0.126

255

0.296

0.070

256 (मेड़)

0.325

220

0.085

221

योग : 0.902

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का संशोधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणं, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 101- भू-अर्जन- 09-भू.अ. प्र.क्र. 2-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील ग्राम/नगर

(6)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)

(1)

बकावां

खरगोन बडवाह

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण .

महा प्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं- 1. आबादी भूमि- 3820 वर्गमी. एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं-

2. शास. भूमि- 5680 वर्गमी. 2000 वर्गमी. योग .. 11500 वर्गमी. 3. निजी भूमि- एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य प्रभावित भूमि एवं उप पर स्थित संरचनाएं. - 1. आबादी भूमि- 4360 वर्गमी. एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल . के मध्य भूमि पर स्थित संरचनाएं- 2. शास. भूमि- 2400 वर्गमी. 3. निजी भूमि- 2000 वर्गमी. योग .. 8760 वर्गमी . महायोग 20260 वर्गमी.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मंडलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.पा.ज.कं. लिमि. , मंडलेश्वर, ( 4 ) महा प्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जासकता है.

330

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

क्र. 95- भू-अर्जन- प्र.क्र. 3-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) खरगोन कसरावद भट्याण बुजूर्ग

उस पर स्थित संरचनाएं- 8.998 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं 2. आबादी भूमि- एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं- 3. निजी कृषि भूमि- 1.513 4. शासकीय भूमि- 0.151

10.662 योग एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.- 3. निजी कृषि भूमि- 0.152 4. शासकीय भूमि- 0.010 योग .. 0.162 महायोग .. 10.824

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6) धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मंडलेश्वर, (4) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 97 - भू- अर्जन- प्र.क्र. 4-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

खरगोन कसरावद ससाबरड़ एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं- 1. आबादी भूमि 1.630

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

(6)

(5)

(1) (2)

(4)

(3)

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित 'भूमि पर स्थित संरचनाएं-

1. निजी कृषि भूमि- 0.008

2. शासकीय भूमि- 0.100 योग .. 1.738

एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

1. आबादी भूमि- 0.697

एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब प्रभावित शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर

स्थित संरचनाएं-

1. निजी कृषि भूमि- 0.092.

2. शासकीय भूमि- 0.099

योग .. 0.888

महायोग .. 2.226

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) 1 - महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं. मंडलेश्वर, (4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 94 - भू- अर्जन- प्र.क्र . 5-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2) (3)

(4)

(1)

खरगोन कसरावद अमलाथा एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

महेश्वर जलविद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र 'में आने के कारण.

1. आबादी भूमि-0.905

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर

स्थित संरचनाएं.-

0.330

1. निजी कृषि भूमि-

2. शासकीय भूमि 0.130

योग .. 1.365 332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

(6) (2) (3)

(5)

(1)

(4)

एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

1. आबादी भूमि 0.457 एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल . के मध्य स्थित शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं-

1. निजी कृषि भूमि- 0.694

2. शासकीय भूमि 0.150

योग .. 1.301 महायोग 2.666

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) -1 , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, (4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 100 - भू-अर्जन-प्र.क्र.6-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(4)

(5)

(3)

गोगावां

(1) खरगोन महेश्वर

(6) महेश्वर जलविद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं- 1. आबादी भूमि-0.206

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं.-

1. निजी कृषि भूमि- 0.610 2. शासकीय भूमि 0.840

योग .. 1.656 एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं-

1. निजी कृषि भूमि- 0.609 महायोग .. 2.265

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) -1 , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

333 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

क्र. 98 - भू-अर्जन- प्र.क्र. 7-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(5)

(6)

सुलगांव

खरगोन महेश्वर

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

1. आबादी भूमि-1.833 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं. - 1. निजी कृषि भूमि-1.322 2. शासकीय भूमि -0.204 योग .. 3.359 एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

1. आबादी भूमि-2.277

एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं- 1. निजी कृषि भूमि-0.191 2. शासकीय भूमि-0.137 योग .. 2.605 महायोग .. 5.964

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि. मंडल , मंडलेश्वर (4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 96 - भू-अर्जन-प्र.क्र. 8-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित 334

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

(1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

पथराडखुर्द

महेश्वर

खरगोन

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

1. आबादी भूमि-8.603 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं.-

1. निजी कृषि भूमि-2.730 2. शासकीय भूमि - 1.961 योग .. 13.294 एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

1. आबादी भूमि-5.638 एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य डूब प्रभावित निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं-

1. निजी कृषि भूमि-1.679 योग .. 7.317 महायोग .. 20.611

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर .

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि. मंडल , मंडलेश्वर (4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 99 - भू-अर्जन - प्र.क्र. 9-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका विवरण

तहसील ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

(3)

(2)

(1)

खरगोन

मर्दाना

बडवाह

एफ.आर.एल.में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं 1. आबादी भूमि-15.295

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

महेश्वर जलविद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

भाग 1 ]

335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित संरचनाएं- 1. निजी कृषि भूमि-2.225 2. शासकीय भूमि-0.788 योग .. 18.308 ( 5 )

(6) नोट-भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि. मंडल , मंडलेश्वर (4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 93 - भू-अर्जन- प्र.क्र. 10-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि काविवरण

जिला तहसील ग्राम/नगर

(1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

बडवाह

खरगोन

नगावां एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं 1. आबादी भूमि-0.114 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमिपर स्थित संरचनाएं-

1. निजी कृषि भूमि-0.584

2. शासकीय भूमि-0.515 योग .. 1.213 एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू. एल. के मध्य डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं-

1. आबादी भूमि-1.274 एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू. एल . के मध्य में डूब प्रभावित शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं- 1. निजी कृषि भूमि-0.365

2. शासकीय भूमि-0.100 योग .. 1.739 महायोग .. 2.952

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6) धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि. मंडल, मंडलेश्वर, (4) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

336

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. E -977- एक - 7-3-09 ( भाग एक ) .- एतद्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि शुक्रवार दिनांक 5 मार्च 2010 के दिन " रंगपंचमी " के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ एवं रजिस्ट्री इंदौर में अवकाश रहेगा तथा उसके एवज में दिनांक 10 अप्रैल 2010 (शनिवार अकार्य दिवस ) में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के लिए कार्य दिवस होगा.

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्र. E- 1073-एक-7-3-2010.- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-6749- एक-7-3-2009 ( भाग एक) , जबलपुर दिनांक 26 नवम्बर 2009 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए- 232 - एक- 7-3-2009 (भाग - एक) जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, ग्वालियर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजित होने से यातायात बाधित होने एवं अभिभाषकगण , कर्मचारियों एवं पक्षकारों को न्यायालयों में पहुंचने में होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश - खण्डपीठ ग्वालियर एवं रजिस्ट्री तथा जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में बुधवार दिनांक 24 फरवरी 2010 एतद्वारा अवकाश घोषित किया जाता है.

उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में शनिवार दिनांक 6 मार्च 2010 न्यायालयीन अकार्य दिवस ( non working Saturday ) को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर एवं जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर हेतु कार्यदिवस एवं शनिवार दिनांक 13 मार्च 2010 अकार्य दिवस ( non working /closed Saturday ) को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ- ग्वालियर की रजिस्ट्री में कार्यदिवस घोषित किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

जयन्त चव्हाण , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 9 फरवरी 2010

क्र. B - 838- दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, ओ.एस.डी. जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 840- चार-8-42-77-तेरह. श्री उमेश कुमार पाण्डव, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

(1 ) दिनाक 25 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2009 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) दिनांक 2 से 5 दिसम्बर 2009 तक, चार दिन का अदेय अवकाश ( लिव नॉट ड्यू) मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश ) नियम, 1977 के नियम 30 ( ब ) , ( द ) एवं नियम 36 (2 ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार पाण्डव , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित एवं अदेय अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता नियमानुसार देय होगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार पाण्डव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , होशंगाबाद के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 842-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 21 से 23 जनवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .

जबलपुर , दिनांक 9 फरवरी 2010

क्र. B - 844- दो- 2-58-2007.- श्री बी. के . श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (जे-1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 4 से 6 फरवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार (जे -1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

***प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( जे -1 ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2010

क्र. D--642-दो-2-20-2005 .- श्री डी. के. पालीवाल , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 6 से 15 जनवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला न्यायाधीश (सर्तकता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेडं अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -866-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 12 दिसम्बर 2009 का एवं दिनांक 18 से 19 दिसम्बर 2009 तक, कुल तीन दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. D - 655- दो- 2-37-2007.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

(1) दिनाक 1 से 7 दिसम्बर 2009 तक, सात दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) दिनांक 1 से 18 दिसम्बर 2009 तक, अठारह दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-882- दो- 2-129-2006.- श्रीमती आशा भटनागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 3 से 6 मार्च 2010 तक 338

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मार्च 2010

दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 एवं 28 फरवरी 2010 व 1 , 2 मार्च 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .

क्र. B -884-दो- 2-28-2009.- श्री अशोक कुमार जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E - 883-दो- 3-57-2002.- सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 जनवरी 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर , दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. D-773-दो-2-11-10. श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस-

[ भाग 1 ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 23 जनवरी 2010 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. D- 733-दो - 2-5-2004.- श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार ( जे -2 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -

( 1 ) दिनांक 6 फरवरी 2010 का एवं दिनांक 8 फरवरी 2010 का दो दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

(2) दिनांक 6 से 11 फरवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 , 13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार (जे -2) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( जे -2 ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. D -767- दो- 2-10-10.- श्री ए. के. जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 29 जनवरी 2010 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

339 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी . दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

क्र. D - 769- दो- 2-72-06.- श्री बृजकिशोर दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 8 फरवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधिके लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. B - 942-दो-3-16-2007.- श्री व्ही. बी. सिंह , बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 1 से 4 फरवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. D - 771- दो- 2-90-06.- श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 23 जनवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . बी. सिंह, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 775-दो - 3-66-02.- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 25 से 30 जनवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 जनवरी 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 31 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर , दिनांक 23 फरवरी 2010 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. B - 976-दो--2-58-2007.- श्री बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (जे -1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 6 फरवरी 2010 तक, तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 7 से 18 फरवरी 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार ( जे -1 ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. D -780-दो- 2-46-2000.- श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 27 जनवरी 2010 से 1 फरवरी 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( जे -1 ) के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मार्च 2010

[ भाग 1

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. 157- गोपनीय- 2010-दो-2-1-2010-( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है.

क्रमांक नाम

कहां से (1 ) ( 2)

(3) 1

भोपाल श्री वेद प्रकाश शर्मा,

प्रोफेसर,

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

सीहोर

सीहोर

सिविल जिला, सीहोर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

टी. के. कौशल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता ) .

राज्य शासन के आदेश

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ 666-865-2010- सत्रह मेडि- 1.- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( 1954 का सं. 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2268-3828 - सत्रह मेडि - चार, दिनांक 28 नवम्बर 1988 के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उसके सारणी के कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के लिये लोक विश्लेषक नियुक्त करती है:-

अनुक्रमांक (1)

व्यक्तिका नाम (2)

1

श्री चतुर्भुज मीणा सारणी

सौंपे गये स्थानीय क्षेत्र (3) संपूर्ण मध्यप्रदेश के स्थानीय क्षेत्र के लिये

No. F - 666-865-2010-XVII- Med . - 1 .--In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Prevention of Food Adulteration Act , 1954 (No. 37 of 1954) , the State Government , in continuation of this Department Notification No. 2268-3828 - XVII - Med. - IV, Dated the 28th November 1988 , hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below to be Public Analyst for the Local Areas specified in the corresponding entry in column ( 3 ) thereof:-

S. No. (1)

1

Name of the person (2) Shri Chaturbhuj Meena TABLE

Local Areas assigned (3)

Local areas of the whole Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश जैन, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-03-05.10.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-03-05.10.Ordinary.