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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 12 March 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
11
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-03-12.11.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 ..

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010 फाल्गुन 21 , शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. ई- 5-326- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आय.ए.एस. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री डी. सिंघई की अवकाश की अवधि में श्री ए. पी . श्रीवास्तव, आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक

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कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. सिंघई द्वारा सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव , सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. एफ- 5-23-2009- उन्तीस ( 2) - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री लखनलाल शुक्ला को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रीवा में सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 20/24 जुलाई 2009 , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. जैन, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब( एक) .- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का संख्यांक 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त , पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में यथा विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार, उक्त सारणी के कालम ( 3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करता है , अर्थात्:-

सारणी

विशेष न्यायालय

स्थानीय क्षेत्र/ क्रमांक

सत्र रदण्ड अनु- (1)

(2)

(3) 1.

अलीराजपुर विशेष न्यायालय, अलीराजपुर

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 2.

अनूपपुर विशेष न्यायालय , अनूपपुर

अशोकनगर 3. विशेष न्यायालय , अशोकनगर

बालाघाट 4. विशेष न्यायालय , बालाघाट

5. विशेष न्यायालय , बड़वानी

बड़वानी

बैतूल 6. विशेष न्यायालय , बैतूल

भिण्ड 7 . विशेष न्यायालय , भिण्ड

भोपाल 8 . विशेष न्यायालय , भोपाल

बुरहानपुर 9. विशेष न्यायालय, बुरहानपुर

छतरपुर 10. विशेष न्यायालय , छतरपुर

छिन्दवाड़ा 11. विशेष न्यायालय, छिन्दवाड़ा

दमोह 12. विशेष न्यायालय , दमोह

दतिया 13. विशेष न्यायालय , दतिया

देवास 14. विशेष न्यायालय, देवास

धार

15. विशेष न्यायालय , धार

डिण्डौरी 16. विशेष न्यायालय , डिण्डौरी

पूर्वनिमाड़ खण्डवा 17. विशेष न्यायालय, पूर्व निमाड़ खण्डवा

गुना

18. विशेष न्यायालय , गुना

ग्वालियर 19. विशेष न्यायालय, ग्वालियर

हरदा 20. विशेष न्यायालय , हरदा

होशंगाबाद 21. विशेष न्यायालय , होशंगाबाद

इन्दौर 22. विशेष न्यायालय, इन्दौर

23. विशेष न्यायालय , जबलपुर

.जबलपुर

झाबुआ 24. विशेष न्यायालय , झाबुआ

कटनी 25. विशेष न्यायालय , कटनी

मण्डला 26. विशेष न्यायालय , मण्डला

27. विशेष न्यायालय , मन्दसौर

मंदसौर सत्र खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय , मन्दसौर तथा अतिरिक्त विशेष न्यायालय , गरोठ को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर.

28. अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मन्दसौर तहसील मल्हारगढ़ स्थानीय क्षेत्र. तथा सीतामऊ के 29 . अतिरिक्त विशेष न्यायालय , गरोठ गरोठ तथा भानपुरा के स्थानीय क्षेत्र.

मुरैना 30. विशेष न्यायालय, मुरैना भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

(3) (2)

(1)

नरसिंहपुर 31. विशेष न्यायालय , नरसिंहपुर

नीमच 32. विशेष न्यायालय, नीमच

पन्ना 33. विशेष न्यायालय, पन्ना

रायसेन 34. विशेष न्यायालय , रायसेन

राजगढ़ 35. विशेष न्यायालय , राजगढ़

36. विशेष न्यायालय , रतलाम

रतलाम सत्र खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय , जावरा को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.

37. अतिरिक्त विशेष न्यायालय , जावरा पुलिस थाना जावरा, शहर, औद्योगिक क्षेत्र कालूखेड़ा, रिंगनौद, बड़ावदा, पिपलौदा जावरा, तथा पुलिस थाना ताल का स्थानीय क्षेत्र.

रीवा

38. विशेष न्यायालय, रीवा

सागर 39 . विशेष न्यायालय , सागर

सतना 40. विशेष न्यायालय , सतना

(2)

(3) (1)

उमरिया 51. विशेष न्यायालय , उमरिया

विदिशा 52. विशेष न्यायालय , विदिशा

53. विशेष न्यायालय , पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.

पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर.

टिप्पणी.-सेशन न्यायाधीश किसी विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, इस अधिसूचना के अधीन विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु व्यवस्था कर सकेंगे.

F.No. 1-6-89 - XXI - B ( I ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of1985) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government with the concurrence of Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby constitutes Special Courts as specified in column (2) of the Table below for the area specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table:-

TABLE

S.No. Special Court

Local area/ Sessions Divisions (3) (1) (2)

सीहोर 41. विशेष न्यायालय, सीहोर

सिवनी 42. विशेष न्यायालय , सिवनी

शहडोल 43. विशेष न्यायालय, शहडोल

शाजापुर 44. विशेष न्यायालय , शाजापुर

श्योपुर 45. विशेष न्यायालय , श्योपुर

शिवपुरी 46. विशेष न्यायालय , शिवपुरी

47. विशेष न्यायालय, सीधी

सीधी सत्र खण्ड, विशेष न्यायालय, बैढ़न को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.

48. विशेष न्यायालय, बैढ़न

बैढ़न ( राजस्व जिला, सिंगरोली मुख्यालय बैढ़न की स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारिता में उद्भूत तथा संबंधित मामले) 49. विशेष न्यायालय , टीकमगढ़

टीकमगढ़

उज्जैन 50. विशेष न्यायालय , उज्जैन

Alirajpur 1 . Special Court , Alirajpur

2. Special Court , Anuppur

Anuppur

Ashoknagar 3 . Special Court , Ashoknagar

Balaghat 4. Special Court , Balaghat

Barwani 5. Special Court , Barwani

Belul

6. Special Court , Belul

Bhind

7. Special Court , Bhind

8 . Special Court , Bhopal

Bhopal 9 . Special Court , Burhanpur Burhanpur

Chhatarpur 10. Special Court , Chhatarpur

Chhindwara 11. Special Court , Chhindwara

Damoh 12. Special Court , Damoh

Datia

13 . Special Court , Datia

Dewas 14. Special Court , Dewas

Dhar

15. Special Court , Dhar

Dindori 16. Special Court, Dindori

EastNimar

Khandwa.

17. Special Court , East Nimar Khandwa .

Guna

18. Special Court , Guna

Gwalior 19. Special Court , Gwalior

Harda 20. Special Court , Harda 344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) 21. Special Court , Hoshangabad Hoshangabad

45. Special Court , Sheopur

Sheopur

Indore

22. Special Court, Indore

Shivpuri

46. Special Court , Shivpuri

23. Special Court , Jabalpur

Jabalpur

47. Special Court , Sidhi

Jhabua

24. Special Court , Jhabua

Katani

25. Special Court , Katni

Mandla

26. Special Court , Mandla

Sidhi Sessions Division except jurisdiction given to Special Court , Waidhan .

27. Special Court , Mandsaur

48. Special Court , Waidhan

Mandsaur Sessions to Division except jurisdiction given Additional Special Court , Mandsaur and Additional Special Court Garoth .

Waidhan ( Cases arising out of and pertaining to local territorial jurisdic- tion of Revenue District, Singroli headquarters at Waidhan):

Tikamgarh

49. Special Court , Tikamgarh

28. Additional Special Court , Mandsaur .

50. Special Court , Ujjain

Ujjain

Local area of Tehsil Malhargarh and Sitamau .

Umaria

51. Special Court , Umaria

Vidisha

52. Special Court , Vidisha

29. Additional Special Court , Garoth.

W.N. Mandleswar

Local area of Garoth and Bhanpura .

53. Special Court , W. N. Mandleswar .

Morena

30. Special Court , Morena

31. Special Court , Narsinghpur Narsinghpur

Neemuch

32. Special Court , Neemuch

Panna

33. Special Court , Panna

Raisen

34. Special Court , Raisen

Note. The Sessions Judge may make arrangement for hearing of urgent matters amongst the Special Judges under this notification in absence of any such Special Judge .

35. Special Court , Rajgarh

Rajgarh

36. Special Court , Ratlam

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2010

Ratlam Sessions Divisions except jurisdiction given to Additional Special Court , Jaora .

37. Additional Special Court , Jaora.

क्र. 1 ( सी ) -1- इक्कीस ब ( दो ) 10. राज्य शासन ने अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित प्रत्येक विशेष न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है.

Local area of Police Station Jaora City, Industrial area Jaora , Kalukheda , Ringnod , Badauda , Piploda and Police Station Taal.

Rewa

38. Special Court , Rewa

39. Special Court , Sagar

Sagar

Satna

40. Special Court , Satna

41. Special Court , Sehore

Sehore

Seoni

42. Special Court , Seoni

Shahdol

43. Special Court , Shahdol,

2. उपरोक्त विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से सामान्य दाण्डिक मामलों का श्रवणाधिकार प्राप्त है. अतः ऐसे अभियोजित किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरणों के लिये , राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये , उपरोक्त विशेष लोक अभियोजकों को मात्र उसी न्यायालय के लिये, पदेन अतिरिक्त लोक अभियोजक की शक्तियां धारा 24 ( 3 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदान की जाती है , जो उन्हें उस न्यायालय के लिये, अन्य व्यवस्था होने तक प्राप्त रहेगी.

44. Special Court , Shajapur

Shajapur भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

3. ऐसे विशेष लोक अभियोजकों से सामान्य दाण्डिक मामलों में पैरवी हेतु पृथक् से कोई शुल्क देय नहीं होगा . परन्तु वे अपने शुल्क के नियमित बिलों में समय की गणना करते समय सामान्य दाण्डिक मामलों में लगे समय का लाभ ले सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे . खान , सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2010

फा. क्र. 17 (ई ) -163-2006-इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन , श्री सतीश कुमार यादव , नोटरी निवासी पिपरिया , जिला होशंगाबाद का नोटरी अधिनियम , 1952 तथा नोटरी नियम , 1956 के सहपठित नियम 13 के अन्तर्गत नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण आदेश क्रमांक 17 (ई ) -72-2009- इक्कीस- ब (दो ) , दिनांक 1 जुलाई 2009 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2009

क्र. 1-13-3251-09.- मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9-2-2009- नियम - चार ( भाग -1 ) दिनांक 3 अगस्त 2009 जो दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) से संबंधित है, को यथाआवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis ) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है :-

1.1 दिनांक 31 अगस्त 2008 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन (कम्युटेशन के पूर्व ) अथवा परिवार पेंशन ( मंहगाई पेंशन एवं मंहगाई राहत को छोड़कर ) का 2.26 गुणा राशि, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (Consolidated Amount) होगी तथा इसका भुगतान सितम्बर 2008 ( माह सितम्बर 2008 भुगतान माह अक्टूबर, 2008 ) से देय होगा.

1.2 न्यूनतम पेंशन /परिवार पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह देय होगी. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक्रहेगी.

1.3. वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी:-

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र अतिरिक्त राशि 80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20% 85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30 % 90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%

मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50 % 95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम

100 वर्ष या अधिक,

मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100 % अतिरिक्त पेंशन, संबंधित लेखा इकाई स्वीकृत करेंगे , इसके लिए पृथक्से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी . अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक्से दर्शायी जायेगी. सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि को आधार मानकर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. परिवार पेंशनर के मामले में आयु संबंधी प्रमाण- पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी . अतिरिक्त पेंशन का लाभ , पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगा. अतिरिक्त राशि की गणना ठीक पूर्ववर्ती माह में प्राप्त मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी, परन्तु जिन्होंने दिनांक 1 सितम्बर 2008 के पूर्व पैरा 1.3 अनुसार आयु पूर्ण कर ली है तब उन्हें पेंशन पुनरीक्षण उपरान्त सितम्बर 2008 में देय पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ दिया जाए.

2. यदि पेंशनर/परिवार पेंशनर को एक से अधिक पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है तो न्यूनतम राशि रुपये 3025/ - दोनों पेंशनों पर पृथक्- पृथक्देय होगी.

3. नियुक्त/पुनर्नियुक्त पेंशनरों के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन काकेवल समेकन होगा तथा समेकित पेंशन/ परिवार पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी .

4. पेंशन/परिवार पेंशन के समेकन फलस्वरूप प्राप्त होने वाली एरियर्स की राशि में से पूर्व में भुगतान की गई पेंशन/परिवार पेंशन , मण्डल के आदेश क्रमांक 1-13-3824-15 , दिनांक 11 अप्रैल 2007 द्वारा स्वीकृत की गई 50 प्रतिशत मंहगाई , पेंशन , आदेश क्रमांक 1-13-3801-27, दिनांक 31 जुलाई 2008 द्वारा स्वीकृत 47 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत और मण्डल के आदेश क्रमांक 1-07 - डब्ल्यू.ए.सी. -4987 , दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा स्वीकृत 7.5 प्रतिशत अंतरिम राहत की राशियां समायोजित कीजावेगी.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

5. पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण कार्य संबंधित लेखा इकाई द्वारा किया जावेगा.

6. संबंधित लेखा इकाई परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय इस बात की भली भांति जांच कर ले कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तारीख निकल जाने के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से कर दें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/ राहत से समायोजित करें .

7. उपरोक्तानुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि रुपयों एवं पैसों में आने पर पैसे के भाग को आगामी रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा.

8. इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी. दिनांक 1 सितम्बर 2008 ( माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो माह अक्टूबर 2008 में देय ) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई 2009 ( माह जुलाई 2009 की पेंशन जो माह अगस्त 2009 में देय ) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी. उपरोक्त पैरा 1.3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी . मंहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी.

9. पेंशन/परिवार पेंशन के समेकन के फलस्वरूप एरियर्स राशि का भुगतान 6 समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

क्र. 01-13-3251-11.- मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-2-2009- नियम- चार ( भाग-2) दिनांक 3 अगस्त 2009 जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण से संबंधित है , को यथा आवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है: -

( 1 ) पेंशन.-पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे ) के आधार पर होगा. पेंशन 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अंतिम माह के मूलवेतन के 50% की दर से देय होगी . न्यूनतम पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह होगी.

(2) परिवार पेंशन.- अंतिम मूलवेतन ( वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे ) के 30 % की दर से देय होगी . न्यूनतम पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह होगी . वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक् रहेगी.

( 3) अतिरिक्त पेंशन. वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी:-

अतिरिक्त राशि पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र

80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%

[ भाग 1 पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र

अतिरिक्त राशि 85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30% 90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40% 95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम मूल पेंशन/ परिवार पेंशन का 50% 100 वर्ष या अधिक

मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100% अतिरिक्त पेंशन, संबंधित लेखा इकाई द्वारा स्वीकृत की जायेगी. इसके लिए पृथक्से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी. अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक् से दर्शायी जायेगी . सेवानिवृत्त पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी . परिवार पेंशन भोगी के मामले में आयु संबंधी प्रमाण- पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. अतिरिक्त पेंशन का लाभ , पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे उस माह के आगामी माह से देय होगी.

(4) दिनांक 31 अगस्त 2008 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:-

(क) मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान ( ग्रेच्युटी ) की अधिकतम राशि रुपये 3.50 लाख को बढ़ाकर 1 सितम्बर 2008 से रुपये 10.00 लाख ( दस लाख ) किया जाता है. ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम माह का मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे ) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा . 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर 16 %, ( साढ़े सोलह ) माह की उपलब्धियां अथवा राशि रुपये 10.00 लाख जो भी कम हो, देय होगी.

(ख ) ( 1 ) पेंशन के कम्युटेशन मूल्य की गणना म. प्र . सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन ) नियम, 1996 के नियम 8 के तहत् जिसे मण्डल द्वारा आदेश क्र. 01-13-3395-13 , दिनांक 9 मार्च 2001 से ग्राह्य किया है , के अनुसार की जावेगी.

(2) यदि किसी पेंशनर ने अपनी पेंशन का कोई भाग कम्यूट कराया है तो उसे पूर्व में प्राधिकृत कम्यूटेड मूल्य तथा पुनरीक्षित पेंशन के कारण कम्युटेड मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान प्रदान नहीं किया जावेगा.

भाग 1 ]

347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(ग ) अर्जित अवकाश नगदीकरण के लिए मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन ग्रेड पे ) तथा इस पर देय मंगहाई भत्ते को मासिक उपलब्धियां माना जाएगा . अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता तथा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी.

(5) दिनांक 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत अधिकारियों/ कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक तौर पर निर्धारित की जाकर वास्तविक भुगतान 1 सितम्बर 2008 ( माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो 1 अक्टूबर 2008 को देय होगी ) से देय होगा.

(6 ) इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन /परिवार पेंशन , मूल पेंशन होगी . दिनांक 1 सितम्बर 2008 की पेंशन ( माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो 1 अक्टूबर 2008 को देय ) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई 2009 ( माह जुलाई 2009 की पेंशन जो माह अगस्त 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी. उपरोक्त पैरा 3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी . मंहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी.

(7 ) दिनांक 1 सितम्बर 2008 से 31 जुलाई 2009 के मध्य सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए अधिकारियों/ कर्मचारियों को, ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण की अंतर राशि का भुगतान 6 (छः ) समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

(8 ) पेंशन तथा परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया अंतर राशि का भुगतान भी 6 ( छः ) समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्र. 01-13-3251-17.- मण्डल के आदेश क्रमांक 01-13- 3251-11 , दिनांक 13 अगस्त 2009 के तारतम्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, संबंधित लेखा इकाई द्वारा किया जावेगा.

आदेशानुसार, संतोष तिवारी , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( कार्मिक)

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट , दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 401 - मण्डी निर्वाचन-10.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , कृषि उपज मण्डी समिति, बालाघाट के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नाम-निर्दिष्ट करता हूं:-

क्र. (1)

मण्डी समिति का नाम (2)

नाम -निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता

(3)

1

बालाघाट

श्री अतुल कुमार वैद्य, मु.पो. हट्टा

"

2

श्री धनीराम कावरे पिता श्री बिरजलाल कावरे वार्ड नं. 31 सरेखा ( बालाघाट )

प्रतिनिधि (4)

मण्डीअधिनियम की धारा (5)

11(1) ( घ) विधायक परसवाड़ा

तुलैया/हमाल

11(1) ( छ)

नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

348

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश

ग्वालियर , दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. क्यू. - 2 - ख- स्था.-6-17-दो-2009.- श्री अनिल व्यास , डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक क्यू- 2 - ख-स्था-- 6-17- बत्तीस -07, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 द्वारा मध्यप्रदेश , लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 की धारा 3 , ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का कार्य सौंपा गया है.

2. अतः मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-40-87-2 - ए( 3 ) , दिनांक 10 जुलाई 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रकाश में श्री अनिल व्यास , डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा नियुक्त किया जाता है.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

कार्यालय , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश

शहडोल , दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. भवन- 2010-2809 .- मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक 097- 1197-08 - सत्रह-मेडि-3 , भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा राज्य शासन एतद्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 4336 , दिनांक 16 मई 2008 के अनुपालन में सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी का नाम परिवर्तन कर अब स्व. श्री लवकेश सिंह, सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतः खण्ड चिकित्सा अधिकारी , सामु . स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार करते समय स्व. श्री लवकेश सिंह , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्यौहारी लिखा जावें साथ ही सामु. स्वा. केन्द्र के स्थान पर स्व. श्री लवकेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्यौहारी के नाम का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें.

डॉ. टी. एन. चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स , भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 5-4-2004-29-2 , दिनांक 28 जनवरी 2004 एवं माननीय चयन समिति की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती रेखा वर्मा , सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम - विदिशा अपने वर्तमान प्रभार के साथ- साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम - रायसेन में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम- रायसेन/विदिशा के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी . यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम - रायसेन में सदस्य की नियुक्ति अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय , राज्य आयोग के आदेशानुसार, महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.

349

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. 1 - अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक ( हेक्टेयर में )

(4)

(2)

(3)

बागसी 332/1

0.206

(1) भोपाल बैरसिया

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.

(6) बागसी जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1 - अ - 82-2009-10- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा अर्जित रकबा क्रमांक ( हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(2)

(1) भोपाल बैरसिया

बिरहई जलाशय के बांध एवं स्पिल चेनल के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपालः

258/2/2 0.060 0.203

(3) बिरहा श्यामखेड़ी 258

5/क/2

0.202

258 5/क/3 340 0.809 367/166 0.049 योग 1.323 104/1 0.729

भोपाल बैरसिया पिपलिया हसनाबाद योग : 0.729 कुल योग : 2.052

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

350

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1126 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

1.722

देवलीकलां

राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़ राजगढ़

रावतपुरा

कुल योग

0.563 : 2.285

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.

रावतपुरा तालाब की शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु शेष भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 105-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील/तालुका

(2)

(1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

(3)

बरौदिया

31.758 अशोकनगर ईसागढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पचलाना बांध का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म.प्र.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र.क्र. 04 अ-82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

का नाम

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सगौनी जलाशय योजना डूब ,

91.90

कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण

सगौनी

पटेरा

दमोह

संभाग हटा, जिला दमोह .

बांध क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

योग : 91.90

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- सगौनी जलाशय योजना डूब , बांध क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3)

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 7 अ -82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

(2)

(1)

(3)

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) दमोह बटियागढ़ फतेहपुर देवदरा

41.22 20.04 योग : 61.26 (1)

[भाग 1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह .

फतेहपुर जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- फतेहपुर जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र.क्र. 8 अ -82 वर्ष 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

(1) (2)

(3)

क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (4) दमोह

हटा

सुनेरा दमोतीपुरा

3.29 1.46 योग : 4.75 (1)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा , जिला दमोह .

वराना जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकताहै-वराना जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण .

353 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 9 अ -82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

कनौराकलां

97.34

दमोह बटियागढ़

कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह .

योग : 97.34

कनौरा जलाशय योजना बांध डूंब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- कनौरा जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खण्डेलवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

354

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010-

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 18 फरवरी 2010

प्र.क्र. 02- अ- 82-2007-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1) भूमि कावर्णन-

(क ) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- सिरोंज

( ग) ग्राम- अहमदाबाद खिल्ली , भौरिया , सिद्धीकपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.557 हेक्टर:

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में) (2) (1)

ग्राम-अहमदाबाद खिल्ली

0.139 79/1

0.026 79/2

83

0.039 84/2

0.026 86

0.039

0.026 87/4

0.570 81

0.316 88

0.026 89

93

0.139

0.165 94/1

0.078 94/2

0.038 94/3

98

0.103

0.092 99

100

0.078 120

0.065

0.114 121

0.039 122

123

0.365

0.185 124/1

0.227 124/2

129

0.078

0.026 130/1

0.052 130/2

133/2

0.039 137/3

0.065 143/3

0.050

[भाग 1

(2) (1)

0.113 144/1

149

0.039

0.039 161

162/1

0.114 163

0.078

0.139 384/1

0.114 384/2

0.026 392

0.200 393

0.065 418

0.091 419

420

0.139 422

0.152

0.078 431/1

0.078 431/2

0.065 433/2

0.013 434

0.139 435

0.065 436/4

436/5

0.115 437/2

0.093 438/2

0.093 ग्राम- भौरिया

31

0.036

0.126 127

42/1

0.091

0.026 39

37

0.114 41

0.013 126

0.029

0.065 33/1

0.105 33/2

36/1

0.139 36/2

0.114 35

0.126 32

0.114 ग्राम-सिद्धीकपुर

0.032 7

0.070 8

0.026 11/2

0.078

योग .. 6.557 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम अहमदाबाद खिल्ली, तहसील सिरोंज लघु सिंचाई योजना की नहर में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज व कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. 12 - अ - 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील-बैरसिया

(ग ) नगर/ग्राम- कालापीपल, कोल्हूखेड़ी, कदैयाखुर्द, बड़ली जागीर, बागसी, भाऊपुरा , बिजावन खुर्द.

( घ) लगभग क्षेत्रफल-270.975 हेक्टर .

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

ग्राम-कालापीपल

3/3

1.051 3/6

0.809

1.590 3/7

3/8

1.800 9

0.202 10

0.809 11

0.980 12/2

0.332 12/3

0.485 12/4

0.081 12/5

0.465 12/9

0.708

0.060 28/2/क

30/1

0.443 30/2/ख

0.040 30/2

0.052

0.052 30/3

30/4

0.053 31

0.409 32/1

0.077 32/2

0.077 (1)

(2) 32/3

0.077

0.077 32/4

0.303 32/5

34/1

0.041

0.238 34/2

35/1

0.049 35/2

0.049

0.049 35/3

35/4

0.049 35/5

0.048 35/6

0.170

0.361 36/1

0.052 36/2

0.065 36/3

0.360 37

0.077 38

0.141 39/1

39/2

0.190 39/3

0.194 39/4

0.194

0.020 39/5

0.405 39/6

39/9

0.101 42

0.198 43

0.486

0.271 44

45

0.320 53/2

0.140 53/5

0.105

0.850 53/6

53/7

0.547

0.567 53/8

0.370 53/12

0.809 54/1

55

0.894

0.323 56/1

56/4

1.601

0.260 56/5

56/6

0.351 56/7

0.101

0.283 56/8

56/9

0.303 56/10

0.162

0.607 56/11 356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(2) (1)

0.050 56/12

0.607 56/13

0.607 56/14

56/15

0.506 56/16

1.315 56/17

0.283 57/1

0.870 57/2

0.858 57/3

1.728 57/4

1.728 58

2.776

0.409 59/1

59/2

0.555 59/3

0.600

0.728 59/4

59/5

0.728 59/6

0.745

0.745 59/7

0.048 60/1

0.049 60/2

0.065 60/3

2.023 62

63/2/1

0.405 63/2/2

0.405

2.023 63/2/3/2

0.405 63/2/4

63/2/5

1.619

46.313

योग

ग्राम-कोल्हूखेड़ी

4/2/3

0.101 7/4

0.160 7/7

0.060 7/5

0.024

0.350 7/8

7/11

0.307

0.110 7/12

0.688 7/2/6

0.627 7/2/7

7/2/8

0.600 7/2/9

0.607 7/2/10

0.607

0.688 7/2/11

7/1/2

1.011

[ भाग 1

(2) (1)

7/1/2/1/1

1.530 7/1/3/1

0.992

1.011 7/1/3/1/2

11

0.174 12

0.255 13/2

0.141

1.600 14/2

0.050 15

0.162 16/1

0.045 16/2

23/1

0.182

0.360 23/2

0.252 23/3

0.136 23/4

0.131 23/5

0.136 23/6/1

23/6/2

0.131 23/7

0.135

0.324 53

0.324 63/1/1

0.405 63/1/2

63/2

0.283 63/3

0.264

0.445 64/1

1.415 81/1/1

0.668 87/1

0.250 87/2

95, 96 , 97 , 16 , 1

0.405 3, 164 , 166/2

167, 168/1

95, 96, 97, 16 ,

0.283 3, 164, 166/2 ,

167, 168/2

170/1

0.164

0.174 170/2

0.077 172/1

172/2

0.081

0.020 173/2

0.413 174

0.056 175/2

0.065 181/1

1.345 182

0.060 183

187/1

0.250

0.101 187/2 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(1)

(2) 188/1

0.065 188/2

0.129 189/1/1/1

0.101 189/1/1/2

0.607 191

0.117 192

0.239 194/1

0.085 194/2

0.085 195, 196/2

0.065 197/1

1.287 197/2

0.121 200 , 202/1

0.607 201/1

0.066 203

0.032 204

0.113 205

0.028 206

0.101 207/1

0.073 207/2

0.069 209

0.097 210

0.218 211

0.133 214/1

0.227 214/2

0.040 215

0.073 216

0.089 217

0.045 218

0.109 219

0.057 220

0.012 221/1

0.024 221/2

0.028 222

0.012 224

0.024 223/624/261

0.073 225

0.020 227

0.069 230

0.186 232

0.251 233, 235

0.251 241

0.020 245

0.154 246

0.105 247

0.202

357 (1)

(2)

0.057 249

250

0.105 251

0.190 252

0.105 254

0.109 257

0.045. 263

0.668 264

1.130 265

0.324 266

0.210 267/1

0.882

0.409 267/2 , 600/266

0.405 267/3

270

0.032 272

0.077 274

0.041 275

0.121 277

0.061 279

0.032 285

0.089

0.105 286

287

0.012 288

0.057 290

0.129 293

0.186

0.121 294, 295

335/1

0.162

0.527 335/2 , 602/335/2 , 603/335 ,

655/335/2 , 655/335/3

337/1

0.421

0.381 337/2, 337/4

340/1

3.363

0.850 340/2, 342

343

1.100

0.202 340/3 , 341

0.060 345, 346

3.480 347 , 348 , 384/2

7.482 349 , 350 , 351 , 360

352

2.282 354

6.637 356

1.607 358

2.201 359

0.295 360

2.485 358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(1)

(2) 363

0.299 364

0.575

2.566 365, 366

374/1/1/3

2.833 374/3

0.182 375/1

0.355 375/2

0.354 377/1/1/1

2.023

2.023 377/1/1/2

377/1/1/3

2.023 377/1/1/4

2.023 377/1/2

2.023 377/1/3

5.370

0.405 377/2 , 378/382/2/2/क

0.202 377/2 , 378/382/ 2/ 5/ख/ 1

3.237 377/2 , 378/382/2 /3/ग

377/2, 378/382/2/2/ 1 घ

0.060

0.405 377/2, 378/382/2/2/2 घ

0.060 377/2 , 378/382/2/2/ 3घ

377/2 , 378/382/2/4/1 ङ

0.180 377/2, 378/382/2/4/2ङ

1.210 379, 381/1

1.011

2.722 379, 381/2

385/1/1/2

0.619 385/1/2

2.023

3.845 385/2, 387/1

387/2/2

0.542 388

0.308 389

0.825 390

0.227 391

0.077 394

0.040 398

0.050 399/2

2.023 399/1

2.100 400

0.670 401

0.227

0.425 402, 403/1 , 405/1 , 2405/1 ,

403/2, 405/2

404

0.486 406

0.182

[भाग 1 (1)

(2)

1.708 409, 411

410

0.150

0.384 412, 413/1 क

299

0.020 300

0.060 302

0.207 307/1

0.538

0.101 310, 331/6/1 क

606/416

0.405 416/2

0.202 418

0.550 419/1/ 1 क

0.405

1.092 419/1/1ख

419/1/2

1.940 419/2

0.809

0.970 421/1/1/2

421/1/1/3

0.607 421/1/1/4

4.250 421/1/1/5

1.780 421/1/1/6

1.740 421/1/1/7

0.303 421/1/1/8

1.255 421/1/1/9

1.780 421/1/2

0.486 421/2

0.081

0.405 421/3

423/1

0.445 423/2

0.405 426

0.350 427/2

0.360 449/1

1.255 .

449/2

3.147 450/1/2

1.113 450/1/1/1/1

0.081 450/2

0.045 455/1

0.089 367

0.073 368

2.501 372 , 374/2 , 374/4

1.210 374/1/1/1

4.047 374/1/1/2

2.023 भाग 1 ]

359

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

(1)

(2) 466

0.202 467

0.283 458

0.202

0.405 470, 471

472

0.242 473

0.036 474

0.016 477

0.141

0.105 482/1/1

0.162 482/1/2

482/3

2.023 490

0.405 495

0.603 496

0.194

0.285 497

498

0.364

1.267 499

501/1

1.708 501/2

0.202 502

0.101 503/1

0.360 504

0.242 503/2

0.040 505/2

0.405 505/4

0.567 505/5

0.905 505/6

0.770 507/2

0.825 380/1

0.081 380/2

1.659 384/1/1

2.023 384/1/2

5.678

0.360 385/1/1/1

517/1

0.930 519/1/1

0.585 519/1/2

0.603 519/2

1.853 585/459

0.817

2.833 589/338/2

590/355

0.328

0.174 591/355 , 592/355

(2) (1)

597/187

0.230

0.145 604/401

2.940 611/419

0.065 614/448/2

0.615 618/578

623/202/2

0.085

0.202 625/202/2

1.400 629/588/355/1

2.023 629/588/355/2

636/187

0.121 637/187

0.162

0.012 642/289

0.008 645/289

0.004 647/289

648/289

0.008

0.202 653/95

3.070 656/412

0.930 619/578

0.101 412, 413/1 ख

0.121 412, 413/2

0.020 412, 413/3/1 क

414

0.060

0.020 416/1

योग... 196.691 ग्राम-कदैयाखुर्द

75

0.028 76

0.239

0.020 78

0.081 81

82

0.214

0.020 83

0.121 84

85

0.154 86

0.405 87

0.878

0.214 88

0.040 93

96

0.190 97

0.210 360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(1)

(2) 98

0.040 99

0.198 100

0.093 101

0.247 102

0.332 103

0.445 104

0.162 106

0.089 0107

0.016 108/2

2.850 124/108

0.243 126/83

0.045 128/86

0.567 129/108

0.131 130/96

0.053 131/96

0.045 132/96

0.040 133/99

0.089 134/100

0.093 139/96

0.886 140/88

0.405

9.883

योग ..

050

ग्राम-बड़ली जागीर

0.165 5, 6/1

5, 6/2

0.287

1.360 10/1

0.712 010/2

0.445 12/1

0.405 12/2क

0.141 12/2ख

0.081 22/1

0.247

0.247 89/10/2

0.688 89/10/3

1.050 89/10/4

0.262 89/10/5

0.085 89/10/6

0.101 92/5/1

0.450

[भाग 1 (1)

(2) 93/14/1/1

0.262 93/14/1/2

0.060

7.048

योग

ग्राम-बागसी

371 /1क

0.081 371/1 ख

1.133 371/2

0.405 371/3

1.570 371/4/1

1.972 371/4/2

0.728 372/1/1/2

0.546 372/1/1/3

1.295 372/1/2

0.478 379/1

0.405 379/3

0.283

योग 8.896

ग्राम-भाऊपुरा

149/2

0.708 150, 153

0.506

योग 1.214 ग्राम-बिजावनखुर्द

201

0.300 203

0.120 204

0.010 205

0.030 206

0.030 207

0.120 208

0.320

0.930

योग .

महायोग 270.975 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कालापीपल जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

!

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. 1460- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ ग्राम- भूतेरा, प.ह.नं. 31 , ब. नं. 435, रा.नि. मंडल -छिन्दवाड़ा.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-16.591 . हेक्टेयरं एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित खसरा नंबर

(हेक्टर में) (1)

(2) 611/3

0.692 627/1

01.072 628/1

01.080 611/2

0.608 627/2

01.072 623

01.428 622/5

01.013 625/1

02.509 622/4

0.820 626/1

01.107

0.707 626/2

626/3

0.707 628/2

01.081 629

0.105 636/1

0.095 641/1

0.094

361 (1)

(2) 641/2

0.050 636/2

0.060 641/3

0.100 641/4

0.100 642/15-

0.028 644

0.206

0.049 632, 633

645

0.093 646

0.129 647

0.162 568/1

0.090 567

0.040 308/1

01.000 342/3

0.169 619

कुंआ पक्का-01 606/2

कुंआ पक्का-01 608/2

कुंआ पक्का-01 643

0.125 615/1

कुंआ कच्चा-01 548

कुंआ पक्का-01

योग.. 16.591 हेक्टर

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग- चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग - चौरई के उप संभाग चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. दस- भू- अर्जन- फा- 510- प्र.क्र.4-अ- 82-2008-09- 665.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-सोहागपुर

(ग) नगर/ ग्राम-चंदनिया बड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.409 हेक्टर .

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2) (1)

135

1.440 140

0.405 143

0.175

0.179 138

0.210 142

योग .. 2.409 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बंधवा जलाशय के स्पिल चैनल एवं डैमशीट निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-359.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में

[भाग 1 उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख) तहसील कालापीपल

(ग) ग्राम-रामडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.645 हेक्टर .

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है

(हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

(2)

(1)

0.147

10

227/2

0.157

14

1.129

0.209

41/3

43

0.105

44

0.120

45/1

0.073

1.212

263/1

46

0.040

51/2

0.021

52/2

0.118

53

0.094

55/3

0.063

0.010

54

217

0.240

218/2

0.084

221/1

0.199

222/1

0.105

0.219

223/1

224/7

0.387

0.104

248/2/3

248/2/4

0.105

248/2/5

0.105

0.282

248/4

249/1

0.014

249/2

0.013

249/3

0.013

250/1/1

0.414

250/1/3

0.265 भाग 1 ]

363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

(1)

(2)

252/1

0.063

252/2

0.366

275/1

0.732

276/2

0.690

277/2

0.324

0.157

278/1

278/2

0.157

283

0.533

285/1

0.576

कुल योग 9.645

(2 ).सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - खरदौनकलाँ उगली- शुजालपुर मार्ग हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1128 - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बाजपुरा एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़ के ग्राम

(ग) लगभगक्षेत्रफल-5.299 हेक्टेयर.

एल.बी.सी नहर:

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2) ग्राम-खारपुरस, क्षेत्रफल 1.701 हेक्टेयर 101/6

0.070 102/2

0.090 102/1

0.030 128

0.100 129

0.018 125/157/2

0.036 130

0.032 121

0.061 93

0.102 111

0.052 81

0.044. 80

0.094 65

0.030

0.195 69/1/3

69/1/5

0.195 11/6

0.050 11/8/1

0.050

0.050 18/2

0.104 18/3

0.104 18/4

0.104 27

0.090 ग्राम-लावाबे, क्षेत्रफल 0.606 हेक्टेयर 269

0.058 270

0.058 283/3

0.106 293/1/9

0.128 293/1/4

0.128 293/1/3

0.128 ग्राम-पाटरीखुर्द, क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर 171

0.058 173

0.034 174

0.097

0.180 169

158/2

0.160 161

0.067 159

0.078 364

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

(2) (1)

160/2/3

0.078 144

0.032 145/3

0.064 143

0.050 ग्राम-खारपुरस, क्षेत्रफल 0.376 हेक्टेयर 94

0.052 93

0.180 57/4

0.050 57/1/8

0.094 ग्राम- भवानीपुरा , क्षेत्रफल 1.642 हेक्टेयर 99

0.090 97/1

0.020 91

0.234

0.024 90/1

0.024 90/2

90/3

0.024 90/133/1

0.024 90/133/2

0.024

0.024 90/133/3

89/132/1

0.041 89/132/2

0.041 86/2

0.260 82/4

0.068 82/5

0.070 49

0.908 ग्राम-बाजपुरा , क्षेत्रफल 0.076 हेक्टेयर

0.076 55

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारपुरा एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर कार्य निर्माण हेतु भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग अशोकनगर, 24 फरवरी 2010

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 340-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के वर्ग ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- अशोकनगर

(ग ) ग्राम-सेपरा , पटवारी हल्का नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.207 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2) (1)

360/2

0.089

0.219 361

362

0.343 366/1 ख

0.302 368/ 3 ग

0.254

योग .. 1.207 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सोवत स्टापडेम कमकाजवे पहुंच मार्ग निर्माण हेतु स्थायी अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गीता मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र.क्र 23-82 - वर्ष 2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]

365-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- हटा

(ग) नगर/ ग्राम- ( 1 ) डौली , पटवारी हल्का नंबर 09

(2 ) तिगरा , पटवारी हल्का नं. 13 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-डौली की भूमि

4 में से

0.08

0.07

73 में से

72में से

0.01

74 में से

0.04

75/3 में से

0.13

75/1 में से

0.16

0.05

75/2में से

0.08

92 में से

94 में से

0.11

95 में से

0.04

96 में से

0.05

115 में से

0.06

328 में से

0,16

329 में से

0.01

327/1

0.06

327/2 में से

0.07

326 में से

0.06

0.03

303 में से

75/1 में से

0.04

75/3 में से

0.04

0.07

88 में से

0.07

86 में से

85 में से

0.07

0.07

105/1 में से

ग्राम-तिगरा की भूमि

56/2 में से

0.10

में से

113

0.09

(2)

(1)

0.15

120 में से

में से

123

0.07

0.12

124 में से

125 में से

0.13

-0.08

128 में से

129 में से

0.18

0.10

130 में से

0.14

344 में से

345 में से

0.08 योग .. 2.87

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- समधन जलाशय योजना की नहर में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जासकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग , हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र. 1 अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पुनासा 366

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

(ग ) नगर/ ग्राम- जलकुंआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.05 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

190/1 पैकी

0.02

पैकी

190/4

0.07

190/2 पैकी

0.08

190/3 पैकी

0.11

194 पैकी

0.01

195 पैकी

0.14

197/1 पैकी

0.30

198/1 पैकी

0.04

210 पैकी

0.17

225 पैकी

0.04

226/1 पैकी

0.49

226/2 पैकी

0.43

234 पैकी

0.93

235 पैकी

0.27

249 पैकी

0.01

250/1 पैकी

0.50

250/2 पैकी

0.40

253/2 पैकी

0.32

277/4 पैकी

0.03

278/5

0.30

282/1 पैकी

0.31

282/2 पैकी

0.27

282/3 पैकी

0.12

253/1 पैकी

0.01

278/2 पैकी

0.34

278/3 पैकी

0.34

योग .. 6.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक- दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

[ भाग 1 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) नगर/ ग्राम- पुरनी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.44 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

226/2ख पैकी

0.03

738 पैकी

0.20

740/1 पैकी

0.21

740/2

0.06

741/2 पैकी

0.25

741/3 पैकी

0.20

741/4 पैकी

0.11

741/5 पैकी

0.13

746/2 पैकी

0.60

747 पैकी

0.33

748/1 पैकी

0.05

748/2 पैकी

0.09

748/3 पैकी

0.15

752/3 पैकी

0.13

752/4 पैकी

0.52

752/6 पैकी

0.08

761/1 पैकी

0.15

761/2 पैकी

0.19

761//3 पैकी

0.20

761/4 पैकी

0.25

.761/5 पैकी

0.03

762 पैकी

0.45

763 पैकी

0.03

योग .. 4.44

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल ) संभाग क्रमांक- दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,. 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) नगर/ग्राम- बिजौरामाफी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.00 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

129 पैकी

0.07

130/2 पैकी

0.61

131 पैकी

0.36

152 पैकी

0.46

153 पैकी

1.17

155/1 पैकी

0.20

152/2 पैकी

0.06

164 पैकी

0.29

166 पैकी

0.02

171/1 पैकी

0.14

180/1 पैकी

0.13

171/2 पैकी

0.55

172/1 पैकी

0.10

172/2 पैकी

0.20

173/1 पैकी

0.06

172/3 पैकी

0.27

172/4 पैकी

0.28

228 पैकी

1.03

योग .. 6.00

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ( 4× 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) धूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल ) संभाग क्रमांक- दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

( ग) नगर/ग्राम-दिनकरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.60 हेक्टर .

खसरा नंबर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

101/2 पैकी

0.35

167/1 पैकी

0.30

169 पैकी

0.02

170 पैकी

0.30

173 पैकी

0.31

182 पैकी

0.11

184 पैकी

0.54

185 पैकी

0.09

239/1 पैकी

0.30

239/2 पैकी

0.25

240 पैकी

0.01

242 पैकी

0.16

243 पैकी

0.65

246 पैकी

0.19

247 पैकी

0.08

250 पैकी

0.34

पैकी

252

0.07

253 पैकी

0.02

313 पैकी

0.06

321/2 पैकी

0.37

पैकी

321/4

0.08

योग .. 4.60

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक- दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

368

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) नगर/ग्राम- देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.21 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

129 पैकी

0.10

131 पैकी

0.55

156/1 पैकी

0.27

156/2 पैकी

0.09

156/3 पैकी

0.02

156/4 पैकी

0.06

176 पैकी

0.19

पैकी

179

0.02

180 पैकी

0.01

203 पैकी

0.81

260 पैकी

0.40

272 पैकी

0.10

पैकी

273/1

0.39

पैकी

273/2

0.22

273/3 पैकी

0.20

280 पैकी

0.72

282 पैकी

0.06

4.21

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हांऊस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल ) संभाग क्रमांक- दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना , म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 7- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील-गौरिहार

(ग) ग्राम- नीबीखेड़ा

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.895 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

69

0.141

70

0.024

71/1

0.202

78

0.012

80

0.261

81

0.112

82

0.008

84/1

0.051

85

0.130

87/2

0.016

88

0.041

116

0.008

117

0.008

121

0.008

122

0.243

123

0.095

124

0.048

125

0.252

126

0.051

149

0.414

150/2

0.042

152/2

0.093

152/3

0.050 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

(1)

(2)

152/4

0.178

153

0.012

158

0.344

159

0.396

702/1

0.372

702/2

0.044

1084/1

0.125

1084/2

0.051

1086

0.224

1088

0.340

1089

0.048

1092

0.081

1093

0.156

1094

0.161

1095

0.461

0.296

1096

1099/1/1

0.031

1099/1/2

0.193

1099/2/1/1

0.112

1099/2/1/2

0.134

1099/2/2

0.202

1101

0.016

1114

0.036

1119

0.048

1144

0.328

1145

0.196

योग . 6.895

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 8 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील-गौरिहार

369 (ग) ग्राम-खड़ेही

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.222 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में)

(1)

(2)

295/1

0.185

295/2

0.063

296

0.115

297

0.162

298

0.020

299

0.048

307

0.384

311

0.040

312

0.081

313

0.089

314

0.024

444

0.048

445

0.072

446

0.161

448/1

0.158

448/2

0.010

449

0.096

452/1

0.010

452/2

0.232

453

0.036

456

0.008

460

0.061

461

0.181

492

0.192

493

0.032

494

0.248

496

0.144

0.322

497/1

योग . 3.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

370

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 फरवरी 2010

भू-अर्जन-463-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- पड़रा ( शान्ति बिहार कालोनी से लगी हुई ) (घ) क्षेत्रफल-0.650 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित हेतु प्रस्तावित (रकबा हेक्टेयर में ) (1)

(2)

96/1

0.227

96/2

0.085

98/1

0.018

98/2

0.018

99

0.073

100

0.069

0.160

103

योग 0.650

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- एम.पी. हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत निर्मित शान्ति बिहार कालोनी की जल निकासी एवं आवासीय योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. गीता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 13- अ- 82 - वर्ष 2006-2007.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम-रामनगर

(घ ) क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित (रकबा हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 18

0.16

निजी भूमि 19

0.10

निजी भूमि 22/1

0.03

निजी भूमि 30

0.08

निजी भूमि 28

0.04

निजी भूमि योग .. 0.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 2520 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

( ग) ग्राम- महाराजखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.444 हेक्टर,

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

331/1

0.222

331/2/1

0.184

331/2/2

0.025

331/3

0.155

331/4

0.178

334

0.062

338

0.140

343

0.095

346

0.267

339/1

0.098

347/1

0.018

योग . 1.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- लेबड़- मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , इन्दौर

371 (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 2525 - भू-अर्जन-2010 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा ,. यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-धार

(ग ) ग्राम- आबुखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.118 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

24/1

0.284

24/2

0.497

25/2

0.070

26/1

0.012

26/2

0.215

26/3

0.040

योग .. 1.118

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-लेबड़- मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा उपमहाप्रबंधक , म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2530 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 372

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- कलसाड़ा खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.763 हेक्टर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

279/1

0.035

279/2ख/ 1/1/1

0.016

0.229

279/2ख/1/1/2

0.231

279/2ख/1/2

0.253

279/2क/2

279/2क/4

0.479

0.201

279/21/1

285/1

0.622

287

0.073

288

0.659

289/2

0.218

323

0.806

0.770

329/2

331

0.587

1.026

332/1

343/7

0.132

0.008

343/8

398/1

0.092

0.403

404/1

0.313

406

0.456

407

408

0.076

409

0.077

0.196

410

411

0.085

0.288

412

(2)

(1)

413

0.153

415

0.082

416

0.128

417

0.134

418

0.935

9.763

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2535 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- एकलदूना (दिग्ठान )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.567 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.125

2

4/1

0.438

0.560

18/1

20/1

0.235 373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2010

भाग 1 ]

(1)

(2) 20/2

0.132 24/1

0.043

0.002 55/1

57

0.102 65

0.295 70/1

0.175 70/2

0.175

0.215 71

0.005 73/1/1

0.060 73/3/2

74/1

0.220

0.430 74/2

83/2

0.380 85/2

0.737 152/1

0.650 152/2

0.030 153

0.490 154

0.450 155

0.051 157

0.150 158/1/2

0.150

0.310 158/1/4

159/2/1

0.580 175

0.190 176/1

0.340 180/1

0.320 180/2

0.240 182

0.380

0.220 183

184

0.320 186/1

0.440

0.065 186/2/1

186/2/2

0.250 187

0.382 188

0.230

योग .. 10.567 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , इन्दौर (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2561 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील - धार

(ग) ग्राम-लेबड़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.155 हेक्टर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.459

253/3

0.567

253/4

254/1

0.129 योग . 1.155

(2 ) सार्वजनिक प्रयोज़न के लिये भूमि की आवश्यकता है-लेबड़- मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , इन्दौर (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

374

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी , 2010

क्र. 194-गोपनीय- 2010- दो- 2-1-2010 ( भाग - ए) .- नव नियुक्त, नौ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय चरण की कार्यशाला "Foundation Course Training Programme " , जो दिनांक 08-03-2010 से 20-03-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण विल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 08-03-2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होगी :-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन - पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग; जबलपुर के समक्ष दिनांक 08-03-2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थितहोवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विरचित किये गये निम्न की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें:-

(1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,

व्यवहार वाद ( अ ) का निर्णय , (2)

व्यवहार वाद अपील ( अ) का निर्णय , (3)

आपराधिक अपील/पुनरीक्षण का निर्णय , (4)

(5) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,

(6) वाद विषय ( Issues )

(7) आरोप ( Charges )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

5. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी , जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारी के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिडिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होगें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा . माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, जयन्त चव्हाण , रजिस्ट्रार जनरल . Jabalpur, the 24th February 2010

No. D- 844 - II - 15-50-87 - V.- In exercise of the powers conferred by Clause ( b) of Sub- Section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (59 of 1994) , read with sub- regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations , 1997 as amended under section 29 A of M.P. State Legal Services authority Act, 1987 , Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , nominates Hon'ble Shri Justice S.L.Kochar, High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore , as Co -Chairman ofHigh Court Legal Services committee at Indore , with immediate effect .

No. D - 846 - II - 15-50-87 - V.-In exèrcise of the powers conferred by Clause ( b) of Sub- Section ( 2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (59 of 1994) , read with sub- regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2010

375

क्र. D- 877-दो- 2-23-2009.-डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

Services Authorities Regulations , 1997 as amended under section 29 A of M.P. State Legal Services authority Act, 1987 , Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , nominates Hon'ble Shri Justice A. K. Shrivastava High Court of Madhya Pradesh , Bench Gwalior, as Co- Chairman of High Court Legal Services Committee at Gwalior , with immediate effect .

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice, JAYANT CHAVHAN , Registrar General .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -1018-दो- 2-16-10.- श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के : अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2007 से दिनांक 06 नवम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D -880-दो-2-23-2009.-डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 05 फरवरी से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12,13 एवं दिनांक 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. B - 1020-दो- 2-53-2007.-श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 04 से 06 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-883- दो- 3-10-2006.- श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 25 से 27 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. B -1022-दो-2-23-2005.- श्री ए. के. पटैरया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 02 से 05 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. पटैरया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.के. पटैरया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-03-12.11.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-03-12.11.Ordinary.