मध्यप्रदेश शास
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाकं परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010 फाल्गुन 28, शक 1931
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2010
क्र. ई- 1-43-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(3 ) (2)
(1)
1 श्री एस.बी. सिंह ( 1993) कमिश्नर, ग्वालियर संभाग.
कलेक्टर, खण्डवा.
377
(2)
(3) (1)
2 श्री डी. डी. अग्रवाल ( 1995 ) कलेक्टर, खण्डवा अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग.
(2) उपरोक्तानुसार श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी , भाप्रसे ( 1998 ) , कलेक्टर, ग्वालियर केवल कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2010
क्र. ई- 5-808- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर जिला शाजापुर को दिनांक 15 से नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.
378
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 , 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई - 1-49-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
(2 ) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री धर्मेन्द्र सिंह , अपर कलेक्टर, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक,कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र.
अधिकारी का नाम तथा
नवीन पदस्थापना
वर्तमान पदस्थापना
(3) (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश शासन. उपसचिव ,
1 श्री एस. सुहेल अली ( 1999 ) कलेक्टर, भिण्ड.
(4 ) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर , जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह , कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार मुक्त होंगे.
कलेक्टर, भिण्ड.
2 श्री रघुराज एम.आर. ( 2004 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , छतरपुर.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-61-2010-5-एक.- प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री एन.के. व्यास, भाप्रसे. ( 1996 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-770- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस . , कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13, 14 एवं 20, 21 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री एन. के. व्यास , द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत संचालक, संस्थागत वित्त के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 के अनुसूची 2 - बी में सम्मिलित अपर सचिव , मध्यप्रदेश के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) श्री मनीष सिंह , भाप्रसे ( 1997 ) , संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( PICU ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के प्रभार मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्री एन . के. व्यास द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिये श्री मनीष सिंह को संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई - 5-526 - आयएएस लीव 5 - एक ( 1 ) श्री मनोज झालानी, आयएएस. , आयुक्त सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23 फरवरी से 26 मार्च , 2010 तक, बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है
(2) श्री मनोज झालानी की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रहास दुबे , आयएएस. , अपर मिशन संचालक , राज्य शिक्षा केन्द्र को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का तात्कालिक प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज झालानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनोज झालानी द्वारा आयुक्त- सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रहास दुबे, आयुक्त-सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के तात्कालिक प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री मनोज झालानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज झालानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. ई - 5-863 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री कृष्णगोपाल तिवारी , आयएएस. , ( परिवीक्षाधीन ) , सहायक कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा को दिनांक 1 से 19 फरवरी 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री कृष्णगोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्णगोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2010
क्र. ई - 1-86-2010-5-एक. श्री अनुपम राजन, भाप्रसे. (1993) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अपने
379 कर्त्तव्यों के साथ - साथ , संचालक, महिला एवं बाल विकास का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अनुपम राजन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भाप्रसे ( 1997 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास केवल संचालक महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2010
क्र. ई- 1-51-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना खाना 3 में अंकित क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान
पद असंवर्गीय होने पदस्थापना
की दशा में संवर्गीय
पद जिसके समकक्ष
घोषित किया गया (1)
(2)
(3)
(4)
अपरसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
1 श्री हरिरंजन राव , ( 1994 ) कलेक्टर, जबलपुर.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.
2 श्री गुलशन बामरा ( 1997 ) कलेक्टर, जबलपुर
संचालक,
महिला एवं बाल विकास.
(2) उपरोक्तानुसार श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. ई - 5-42- आयएएस- लीव- एक 5.- श्री प्रशांत मेहता , आयएएस. , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान 380
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 2 से 12 मार्च 2010 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2010
क्र. ई- 5-709- आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2010
क्र. ई - 5-762 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी.पी. अहिरवार, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 अक्टूबर से 20 नवम्बर, 2009 तक, चालीस दिन का अर्जित अवकाश ( कार्योत्तर ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी. अहिरवार, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री डी.पी. अहिरवार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. अहिरवार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2010
क्र. ई -5-562 - आयएएस लीव एक-5 . श्री जे. एन. कांसोटिया , आयएएस. , कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद को इस विभाग
[ भाग 1 के समसंख्यक आदेश 23 जनवरी 2010 द्वारा दिनांक 5 से 11 फरवरी 2010 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2010
क्र. ई -5-576- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 1 से 11 फरवरी , 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30, 31 जनवरी एवं 12, 13 , 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2009
क्र. एफ. 9-1-2006- ब- सोलह- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मेसर्स इप्का लेबोरेट्रीज लिमि. , सेजवाता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर , 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान् चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. सिंह , उपसचिव.
भाग 1 ]
381
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010
क्र. 447-42-2010 - दोए( 3 ) - शुद्धि पत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-25-2009 -दोए ( 3 ), दिनांक 24 जून, 2009 में जबलपुर संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण सरल क्रमांक 17 पर अंकित नाम सुश्री रंजना वर्मा , सहायक संचालक द्वारा मार्च 2009 को सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय जो कि कृषि विभाग के लिये था, को एतद्वारा संशोधित किया गया. अब उनका नाम श्रीमती रचना शर्मा, सहायक संचालक पढ़ा जाये.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010
क्र. एफ. 3-83-2009-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को " प्रश्न- पत्र" प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 1 श्री सर्वेश कुमार
2 श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
नायब तहसीलदार 3 श्री उमराव सिंह मरावी
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 4 कु. सुरभि सोनी
डिप्टी कलेक्टर 5 श्रीमती लक्ष्मी गामड़
6 श्रीमती माया अवस्थी
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 7 श्री प्रदीप जैन
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 8 श्री इच्छित गढपाले
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
डिप्टी कलेक्टर 9 श्री विवेक कुमार रघुवंशी
डिप्टी कलेक्टर 10 श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव
11 श्री भरत यादव
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर 12 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर
डिप्टी कलेक्टर 13 कु. वंदना मेहरा
14 श्री रजनीश कसेरा
डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 15 श्री अभिषेक दुबे
16 श्रीमती प्रियंका पालीवाल
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 17 श्रीमती श्वेता पंवार
डिप्टी कलेक्टर (1)
(2)
(3)
डिप्टी कलेक्टर 18 श्रीमती एकता जायसवाल
19 श्री विशाल चौहान
डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 20 श्री संदीप कुमार सोनी
21 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
डिप्टी कलेक्टर 22 कु. निमिषा जायसवाल
डिप्टी कलेक्टर 23 श्री कृष्ण कुमार रावत
24 श्री विकास नरवाल
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
नायब तहसीलदार 25 श्री दिनेश कुमार सोनारतिया
सागर संभाग
26 श्री विशेष गढ़पाले
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
ग्वालिर संभाग
सहायक कलेक्टर ( सश्रेयं ) 27 कु. छवि भारद्वाज
सहा. अधी. भू- अभि.
28 श्री नाथूसिंह तोमर
रीवा संभाग
29 श्री एम.सीबी. चक्रवर्ती
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर 30 श्री जे.पी. आईरीन सितिया
जबलपुर संभाग
नायब तहसीलदार 31 श्रीमती रक्षा दुबे (चौबे )
32 श्रीमती कविता बाटला
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 33 कु. मधुरानी तेवतिया
34 श्री वी. किरण गोपाल
सहायक कलेक्टर 35 श्री प्रकाश सिंह चौहान
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 36 श्री आदेश राय
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
इन्दौर संभाग
37 डॉ. अभय सिंह खरारी
डिप्टी कलेक्टर 38 श्री संकेत एस. भोड़वे
सहायक कलेक्टर (सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 39 सुश्री माधवी नागेन्द्र
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 40 कु. नीता राठौर
41 श्रीमती भगवती काग
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 42 श्री महेन्द्र सिंह चौहान
निम्नस्तर भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 1 कु. निधि वर्मा
डिप्टी कलेक्टर 2 कु. सुनीता खण्डायत
डिप्टी कलेक्टर 3 श्री प्रवीण फुलपगारे 382
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
(1)
(2)
(3) 4 श्रीमती रिकी बामनिया
नायब तहसीलदार 5 कु. सरिता लाल
नायब तहसीलदार 6 श्री कैलाश नारायण ओझा नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 7.श्री अशोक कुमार मिश्र
नायब तहसीलदार 8 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा
9 श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 10 श्री विनय कुमार रिछारिया
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री राज कुमार खत्री
डिप्टी कलेक्टर 12 कु विमलेश सिंह
राजस्व निरीक्षक 13 श्री जगदीश कुमार वर्मा
14 श्री मिलिन्द नागदेवे
डिप्टी कलेक्टर 15 श्री मेहताब सिंह
डिप्टी कलेक्टर
नायब तहसीलदार 16 श्री सुनील बांगर
17 श्री ओमप्रकाश भट्ट
सहा. अधी. भू-अभि.
डिप्टी कलेक्टर 18 कु. नेहा भारतीय
डिप्टी कलेक्टर 19 श्री रिकेंश कुमार वैश्य
नायब तहसीलदार 20 श्री अजय कुमार हिंगे
सागर संभाग
21 श्री राजेन्द्र मिश्र
नायब तहसीलदार 22 श्री पुरुषोत्तम लाल मरावी सहा. अधी. भू-अभि.
राजस्व निरीक्षक 23 श्री दिनेश असाटी
ग्वालियर संभाग
24 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर
राजस्व निरीक्षक
राजस्वनिरीक्षक 25 श्री महेश कुमार माहौर
राजस्वनिरीक्षक 26 श्री बृज किशोर शर्मा
रीवा संभाग
सहायक कलेक्टर 27 डॉ. के. वासूकी
28 श्री रामाश्रय सिंह
सहा. अधी. भू.- अभि.
29 श्री बालमीक प्रसाद साकेत राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 30 श्री लालाराम सूर्यवंशी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री भूनेश्वर प्रसाद विराट
राजस्व निरीक्षक 32 श्री राकेश कुमार शुक्ला
33 श्री कन्हैया दास पनिका
राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग
34 श्री रमेश कुमार कुमरे
अधीक्षक, भू- अभि.
35 श्री अशोक कुमार दुबे
सहा. अधी. भू-अभि.
36 श्रीमती मनोरमा पाठक
सहा. अधी. भू- अभि.
सहायक कलेक्टर 37 श्री कृष्ण कुमार तिवारी
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
इन्दौर संभाग'
38 श्री गजानंद चौहान
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 39 श्री रामदास मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 40 श्री हीरालाल इस्क्या
राजस्व निरीक्षक 41 श्री कुलदीप खेड़े
42 श्री ओकांर मनाग्रे
राजस्व निरीक्षक 43 श्री जगन्नाथ वास्कले
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 44 श्री खुमान सिंह चौहान
45 श्री राजाराम कन्नोज
राजस्व निरीक्षक 46 श्री गोविन्द सिंह रावत
राजस्व निरीक्षक 47 श्री शंकर सिंह कछवाये
सहा. अधी. भू-अभि.
48 श्री भागीरथ वाखला
नायब तहसीलदार 49 श्री रमेश सिसोदिया
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 50 श्री मुकेश सोनी
राजस्व निरीक्षक 51 श्री सुरेशचन्द्र जमरे
राजस्वनिरीक्षक 52 श्री श्रीराम कास्डे
53 श्री काशीराम वास्कले
राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 54 श्री भीमसिंह खराड़ी
55 श्री मगनसिंह मण्डलोई
सहा. अधी. भू- अभि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु खरे, उपसचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2010
क्र. एफ. 1 ( ए) 93-02- ब- 2-दो. ( 1 ) राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1-27-2010- ब-2- दो, दिनांक 10 फरवरी 2010 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु. , भोपाल को दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक की अवधि के लिये निज विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है .
(2) अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे. , को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे. को अवकाश वेतन उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी यदि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रांजन कटोच, प्रमुख सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. -1336-07- बारह -1.-मेसर्स जियो मैसूर सर्विसेस ( इंडिया ) प्रा. लि. द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में सोना, पीजीई, निकल , हीरा , कापर , लेड, जिंक, आयरन, सिल्वर, क्रोमियम एवं टंग्सटन खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1382 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 691 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है , इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
बिन्दु (1)
अक्षांश (2)
देशांश (3) A
23° 21 ' 35.01 " 79° 52' 01.01 " B
23 ° 23 ' 38.99 " 79 ° 55' 53.23 " C
23 ° 18 ' 38.14 " 79° 59 ' 18.84 " D
23° 27' 29.92 " 80° 15 ' 42.86 " E
23° 25' 54.61 " 80 ° 16' 52.49 " F
23 ° 34 ' 15.85 " 80° 31 ' 38.72 " G
23 ° 34 ' 50.88 " 80° 31 ' 13.19 " H
23° 35' 45.65" 80 ° 33 ' 04.67 " I
23° 34 ' 07.44 " 80° 34' 10.37 " 23 ° 31 ' 51.96 "
J
80° 33 ' 20.69 " K
23 ° 25 ' 07.45" 80° 20 ' 20.28 " L
23° 22' 49.57 " 80° 21 ' 22.34 " M
23 ° 12' 10.95" 79 ° 57 ' 19.58 " A
23 ° 21 ' 35.01 " 79° 52' 01.01 "
1 से । जिला सीमा
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा . उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29 -ए,
383 अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. 1185-1336-07- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 2 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 2nd March 2010
No. 1185-1336-07 - XII - 1.-In exercise of rule 59( 1) ( a) of Mineral Concession rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 691 Km² out of 1382 Km² in Jabalpur & Katni districts which was previously held by M /s Geomysore Services ( India) Private Limited , for the reconnaissance operations of Gold, PGE , Nickel , Diamond , Copper , Lead, Zinc , Iron , Silver , Chromium & Tungsten minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules , Details of the area are as below :-
Pts. (1)
Latitude (2)
Longitude (3) 23° 21 ' 35.01 "
A
79° 52' 01.01 " B
23° 23' 38.99 "
79° 55' 53.23 " C
23° 18' 38.14 "
79° 59' 18.84" D
23° 27' 29.92 "
80° 15' 42.86 " E
23° 25' 54.61 "
80° 16' 52.49 " F
23° 34' 15.85 "
80° 31 ' 38.72 " G
23° 34' 50.88 "
80° 31 ' 13.19 " H
23° 35' 45.65 "
80° 33 ' 04.67 " 1
23° 34' 07.44"
80° 34 ' 10.37 " J
80° 33 ' 20.69 " 23° 31' 51.96 "
K
23° 25 ' 07.45 "
80° 20' 20.28 " L
23° 22' 49.57 "
80° 21 ' 22.34 " M
23° 12' 10.95 "
79° 57' 19.58 " 23° 21 ' 35.01 "
79° 52 ' 01.01 " 1' to J District Boundary 384
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy. Secy .
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. एफ 23-29-2003-04- पच्चीस. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री कुंवर विजय शाह, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदेन अध्यक्ष नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजुक्ता मुद्गल , अपरसचिव.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. एफ 23-11-2004- पच्चीस- 2.- मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 53 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री कुँवर विजय शाह , माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करता है.
(2) श्री कुँवर विजय शाह, मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोशियशन के आर्टिकल- 66 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेले, उपसचिव .
[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010
फा. क्र. 1 (सी) -4-2010-एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों केलिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री अक्षय कुमार पाटीदार, अधिवक्ता, रतलाम को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है .
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक. माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .
पैनल अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक को, कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी. इक्कीस- ब (दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्य शीर्ष- 2225- -( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
फा. क्र. 1 ( सी) -16-2006- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) - 2010.- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2006 द्वारा नियुक्त श्री स्वरूप नारायण भान, विशेष लोक अभियोजक, शिवपुरी के कार्यकाल में दिनांक 13 सितम्बर , 2009 से 12 सितम्बर, 2012 तक 3 वर्ष की अभिवृद्धि करता है .
यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) -एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.
385 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
भाग 1 ]
(2 ) श्री शिवनारायण वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी , दिनांक 3 दिसम्बर 2008 से तीन वर्ष दिनांक 2 दिसम्बर 2011 तक.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
(3 ) श्री योगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी, दिनांक 13 जनवरी 2009 से तीन वर्ष दिनांक 12 जनवरी 2012 तक.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2010
(4) श्री वीरेन्द्र वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष दिनांक 23 जुलाई 2011 तक.
(5 ) श्री धनीराम यादव , अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक तहसील करेरा , जिला शिवपुरी , दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष दिनांक 23 जुलाई 2011 तक.
फा. क्र . 1 ( बी) -20-04- इक्कीस- ब ( दो ) - राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2004 , 2 दिसम्बर 2004 एवं 23 जुलाई 2004 तथा 12 जनवरी , 2005 निम्न शासकीय अभिभाषक/ लोकअभियोजक/ अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक , शिवपुरी के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है.
यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी .
(6 ) श्री सीताराम चौधरी, अति. शास . अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी, दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष, दिनांक 23 जुलाई 2011 तक.
( 1 ) श्री मदन बिहारी श्रीवास्तव , शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, शिवपुरी , दिनांक 22 नवम्बर, 2008 से तीन वर्ष दिनांक 21 नवम्बर 2011 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2010
क्र. एफ- 3-68-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-68-2009- बत्तीस , दिनांक 5 अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
क्षेत्रफल (एकड़ में)
(6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग (5)
(1)
(3)
(4)
( 2)
1
32
सार्वजनिक एवं अर्द्ध ग्राम सेवनिया गौड़
3.53 एकड़ में से
कृषि
सार्वजनिक के अन्तर्गत
3.00 एकड़.
(शैक्षणिक) .
3.00 एकड़
कुल योग .
(2) उपरोक्त उपरांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.
भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2010
क्र. एफ- 3-53-2008 बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-53-2009- बत्तीस , 386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1 दिनांक 9 मई , 2008 , 10 नवम्बर 2009, 10 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित रीवा विकास योजना, 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्रमांक ग्राम
खसरा क्रमांक क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1) (2)
(3)
1
ग्राम रतहरा
विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(5)
(6) (4)
बायपास/मार्ग 60 मीटर
140 वर्गमीटर
1. 331 संपूर्ण भाग
2. 332 का अंश भाग
3. 330 का अंश भाग
4. 329 संपूर्ण भाग
5. 328 का अंश भाग
6. 312 का अंश भाग
7. 323 का अंश भाग
8. 313 का अंश भाग.
9. 314 का अंश भाग
10. 315 का अंश भाग
11. 316 का अंश भाग
12. 317 का अंश भाग
13. 322 संपूर्ण भाग
14. 321 का अंश भाग
15. 584 का अंश भाग
16. 583 का अंश भाग
17. 585 का अंश भागम
18. 599 का अंश भाग
19. 598 का अंश भाग
20. 597 का अंश भाग
21. 309 का अंश भाग 2 ग्राम रतहरी
1. 226 का अंश भाग
2. 227 संपूर्ण भाग
3. 228 संपूर्ण भाग
4. 229 का अंश भाग
5. 235 का अंश भाग
6. 236 का अंश भाग
237 का अंश भाग
7.
8. 238 का अंश भाग
9. 239 का अंश भाग
10. 240 का अंश भाग
11. 241 का अंश भाग
12. 242 का अंश भांग
13 . 243 संपूर्ण भाग
14. 244 का अंश भाग
15. 245 संपूर्ण भाग
कृषि
456
2000
210
530
2130
200
192
3080
2053
3750
1270
138
670
887
125
1725
1528
406
590
170
1350
बायपास/मार्ग 60 मीटर
कृषि
32
134
401
1950
1570
1860
2780
860
825
595
405
85
210
121 भाग 1 ]
387
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
(1) (2)
(3)
ग्राम रतहरी
187 का अंश भाग
16.
17.. 280 संपूर्ण भाग
18. 281 संपूर्ण भाग
19. 282 संपूर्ण भाग
20. 283 का अंश भाग
21. 286 का अंश भाग
22. 285 का अंश भाग
23. 345 का अंश भाग
24. 346 का अंश भाग
25. 348 का अंश भाग
26. 349 संपूर्ण भाग
27. 350 संपूर्ण भाग
28. 251 संपूर्ण भाग
29. 352 का अंश भाग
30. 353 संपूर्ण भाग
31. 354 का अंश भाग
32. 355 का अंश भाग
33. 356 का अंश भाग
34. 357 का अंश भाग
35. 384 का अंश भाग
36. 385 का अंश भाग
37. 368 का अंश भाग
38. 383 संपूर्ण भाग
39. 382 संपूर्ण भाग
40. 378 का अंश भाग
41. 279 का अंश भाग
42. 277 का अंश भाग
43. 272 का अंश भाग
44. 380 का अंश भाग
45. 381 का अंश भाग
46. 392 का अंश भाग
1 .. 99 का अंश भाग 3 ग्राम गड़रिया
2. 134 का अंश भाग
3. 133 का अंश भाग
4. 132 का अंश भाग
5. 101 का अंश भाग
6. 102 का अंश भाग
7. 103 का अंश भाग
8. 129 का अंश भाग
9 . 120 का अंश भाग
10. 121 का अंश भाग
11 . 122 का अंश भाग
12. 123 का अंश भाग (4)
(5)
(6)
बायपास/मार्ग 60 मीटर 2480
कृषि
122
52
32
110
64
94
152
180
74
28
40
198
2595
56
1495
3660
1560
1980
250
88
220
328
328
360
308
90
1008
540
1180
488
बायपास/मार्ग 1286
कृषि
4368
60 मीटर 1824
3952
4864
660
12000
628
1386
288
2232
1072 388
(1) (2)
(3)
13. 124. का अंश भाग ग्राम गड़रिया
117 का अंश भाग
14.
15. 111 का अंश भाग
16. 116 का अंश भाग
17. 536 का अंश भाग
18.537 का अंश भाग
19. 538 का अंश भाग
20. 567 का अंश भाग
21. 568 का अंश भाग
22. 569 का अंश भाग
23. 566 का अंश भाग
24. 563 का अंश भाग
25. 561 का अंश भाग
26. 565 का अंश भाग
27. 550 का अंश भाग
28. 562 का अंश भाग
29. 549 संपूर्ण भाग
30. 551 का अंश भाग
31. 552 का अंश भाग
32. 553 का अंश भाग
33. 554 का अंश भाग
34. 555 का अंश भाग
35. 776 का अंश भाग
36. 777 का अंश भाग.
38. 799 का अंश भाग
39. 800 का अंश भाग
40. 801 का अंश भाग
41. 825 का अंश भाग
42. 802 का अंश भाग
43. 803 का अंश भाग
804 का अंश भाग
44.
45. 823 का अंश भाग
46. 805 का अंश भाग
47. 809 का अंश भाग
48. 807 का अंश भाग
49. 855 का अंश भाग
50. 939 का अंश भाग
51. 825 , 855 , 823 , 859 ,
860 , 861 , 862 , 863 ,
864, 915 , 916 , 917 ,
918 , 919 , 920 , 938 ,
937 , 935 , 970, 971 ,
972, 973 , 974, 975 ,
976 , 977 , 980 , 994 ,
1005 , 1003 , 1002 ,
1001 , 1000 , 999 ,
1004, 816 , 930 , 939 ,
969 का अंश भाग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1 (4)
(5)
(6) 168
बायपास/मार्ग
कृषि
2904
60मीटर 360
7200
480
1086
1552
1392
6912
1024
384
3168
1024
584
48
288
149
72
640
142
1126
80
320
144
1000
480
480
2184
480
4608
726
7680
2288
192
807
2080
1312
69840 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(1) (2)
(3)
4.
जोरी
1. 635 का अंश भाग
2. 634 का अंश भाग
3 . 636 का अंश भाग
4. 586 का अंश भाग
5. 562 संपूर्ण भाग
6. 563 का अंश भाग
7. 564 का अंश भाग
8. 531 का अंश भाग
9. 16 का अंश भाग
10. 559 का अंश भाग
11. 560 का अंश भाग
12. 530 का अंश भाग
13. 486 का अंश भाग
14. 539 का अंश भाग
15. 527 का अंश भाग
16. 525 का अंश भाग
17. 526 का अंश भाग
18. 491 का अंश भाग
19. 492 का अंश भाग
20. 494 का अंश भाग
21. 493 का अंश भाग
22. 503 का अंश भाग
23. 504 का अंश भाग
24. 505 का अंश भाग
25. 325 का अंश भाग
26. 347 का अंश भाग
27. 323 का अंश भाग
28. 324 का अंश भाग
29. 315 का अंश भाग
30. 316 का अंश भाग
31. 314 का अंश भाग
32. 306 का अंश भाग
33. 309 का अंश भाग
34. 310 संपूर्ण भाग
35. 311 का अंश भाग
36. 105 का अंश भाग
37. 106 का अंश भाग
38. 107 का अंश भाग .
39. 111 का अंश भाग
40. 490 का अंश भाग
41. 496 का अंश भाग
42. 521 का अंश भाग
43. 522 का अंश भाग
44. 110 का अंश भाग
45. 109 का अंश भाग
46. 113 का अंश भाग
47. 116 का अंश भाग
48. 114/1 का अंश भाग
49. 117 का अंश भाग
50. 118 का अंश भाग
51. 119/2 का अंश भाग
52. 47 का अंश भाग
53. 126 का अंश भाग
389
(6) (4)
(5)
401
बायपास/मार्ग
कृषि
60मीटर 4610
1168
400
61
1724
350
1300
1080
36
288
2106
576
480
5300
1550
3150
192
2776
160
576
5630
2500
240
1050
1280
4854
3673
1332
128
20
40
4846
145
160
3743
1444
120
2912
396
368
120
144
2070
290
336
1264
1360
2672
680
1188
6672
3388 390
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
800
जोरी
54. 230 का अंश भाग
कृषि
1300
55. 231 का अंश भाग
बायपास/मार्ग 60 मीटर
36
56. 232 का अंश भाग
3770
57. 127 का अंश भाग
192
58. 128 का अंश भाग
259
59. 129 संपूर्ण भाग
60. 130 का अंश भाग
3730
61. 138 का अंश भाग
2916
62. 211 का अंश भाग
928
3820
63. 212 का अंश भाग
512
64. 298 का अंश भाग
1252
65. 299 का अंश भाग
10536
66. 556 , 554 का अंश भाग
5 ग्राम डकवार
2640
1. 122 का अंश भाग
कृषि
1368
2. 3/2 का अंश भाग
बायपास/भार्ग 60मीटर
2895
3. 45 का अंश भाग
4.46 का अंश भाग
768
26120
5. 109 , 110 , 111 , 66 , 46, 45, 30 , 29 , 28 , 25 , 24/1 , 3/1 , 3/2 , 5 , 4, 6 , 112, 27 , 28/1 , 28/2 .
850
6 ग्राम सिलपरा
1. 303/1216 का अंश भाग
2.
22080
1023 , 1024 , 1025 , 1026 , 1027, 1030 , 1031 , 1043 , 1044, 292 , 303/1215 , 303/1216 , 303/1217, 1028, 292/1219 एवं 1029 का अंश भाग.
5820
7 ग्राम सिलपरी
1. 37 का अंश भाग
कृषि
बायपास/मार्ग 60मीटर 2. 48 का अंश भाग
5540
240
3. 38 का अंश भाग
2808
4. 459 का अंश भाग
5. 460 का अंश भाग
312
448
6. 440 का अंश भाग
7. 435 का अंश भाग
4464
1536
8. 436 का अंश भाग
576
9. 437 का अंश भाग
7650
10. 429 का अंश भाग
60
11. 426 का अंश भाग
1768
12. 427 का अंश भाग
13. 428 का अंश भाग
4812
480
14. 469 का अंश भाग
15. 467 का अंश भाग
96
2400
16. 523 का अंश भाग
15840
17. 39 , 44, 42, 43 , 40 , 49 , 467 , 468 , 469 , 466 , 465 , 462 , 463, 461 का अंश भाग
2. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना-2001 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
391 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
गृह (सामान्य ) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010 विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. एफ. 3-1-2010-दो - ए ( 3 ) .- मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रींवा , भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन , इन्दौर , होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ( उत्तराखण्ड ) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-
प्रश्नपत्र का विषय
प्र . पत्र (1)
(2)
समय (3)
सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
1. पहला प्रश्नपत्र -दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस , सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 2.
पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .
_"_ 3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
" 4.
विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित) .
5. पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" .
59 . विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
6.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
दूसरा प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 7 .
दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 8. समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
मंगलवार , दिनांक 6 अप्रैल 2010
9 . पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
" 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.
392
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
11. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.
12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .
"
प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 13.
_ "_ 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये
_ "_ 61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
15. दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों , राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . ( पुस्तकों सहित) .
_ "_ 17. तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_ "_ 18. समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
_ "_ 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .
"
62. लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
"
21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण - विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित) .
22. प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_ "_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
"
24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा ".
63. स्विच गेयर तथा संरक्षण , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 393 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(3)
(2)
(1)
25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया -वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये . दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
" 26 . सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के).
" 28. दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_"_ 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
" 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 31. चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा , तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.
गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010
प्रातः 10 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
33. प्रश्न प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
34. प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 35. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.
ب" 37 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 39 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .
_ "_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
(3) 42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
_"_ 43. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्रातः 10.00 बजे से 45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 11.00 बजे तक.
_ "_ 46. प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) .
प्रात: 10.00 बजे से 47. प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 49. प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित) .
_"_ 50. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
" 65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से 51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
शाम 4.00 बजे तक.
52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_
दोपहर 2.00 बजे से 53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .
शाम 5.00 बजे तक.
_"_ 54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
55. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56. द्वितीय प्रश्नपत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
57. प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के 'अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित )
सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल 2010
58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.
नोट:- (1 ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों , राज्य केअधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98 - दो - ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90- दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी .
(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह ( सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष /कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई , 2010 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है , एस.सी/एस.टी . दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, अवर सचिव.
396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 16 फरवरी 2010
क्र. 305 - भू-अर्जन- 2009- रा.प्र.क्र. अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
तहसील
ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5 )
(6) पेटलावद
1.20
झाबुआ
छायनपूर्व
माही परियोजना की छायनपूर्व माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बॉध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ, दिनांक 19 फरवरी 2010
क्र. 345 - भू-अर्जन- 2009- रा.प्र.क्र. अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) पेटलावद
झाबुआ
1.75
बल्यापाडा (गुणावद)
माही परियोजना की छायनपूर्व माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बाँध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
397 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2010
क्र. 72- भू- अर्जन- कार्य 200. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.416 .
हुजूर बहुरीबांध -425 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 74 - भू-अर्जन- कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.044
पुरैनी-379
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
398
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1
لا क्र. 76 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4)..
(3)
रीवा
0.016
पुरैनी-378
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 78 - भू- अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में गैसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
बरवाह -422 0.829 हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
399
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
क्र. 80 - भू- अर्जन-कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
जेरूका-34 0.097 हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 82- भू-अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.022 हुजूर जुड़मनिया-48
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
400
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 84- भू- अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. ' राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.056
अमवा-08
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 5 मार्च 2010
क्र. 132 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
(3)
रीवा
सिरमौर
1.60
माँद नं. 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक एवं उसकी माँद माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .
401
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
भाग 1 ]
क्र. 134 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : --
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
0.945 रीवा
सिरमौर मेहमूंदपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6).
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरवार वितरक नहर एवं मेहमूंदपुर माईनर नम्बर 1 एवं 2 में छूटे खसरों की आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 136 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के, उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
पिपरवार
1.80 सिरमौर
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक, माईनर 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 138- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
सिरमौर
नौआ
0.090
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 140- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि क़ी अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
सिरमौर सहेवा-535 2.600
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक एवं उसकी सहेवा माईनर 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
क्र. 142- भू- अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(4) (2)
(3)
अम्बार-13
1.214 शहडोल ब्यौहारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , देवलोंद, शहडोल (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 24 फरवरी 2010
प्र. क्र. 2 अ- 82-09-10- भू-अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर. में) (2)
(3)
(4) (1)
2.46
रूनीजा
मन्दसौर सुवासरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रूनीजा- अंगारी मार्ग हेतु
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग , मन्दसौर.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. के. सारस्वत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2010
क्र. 464- भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने . की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
7.027
हनुमना सेमरहा पहाड़
गोवर्दहा बांध योजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 465 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
तहसील नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(6) रीवा
मटिखानी
14.244
हनुमना
गोवर्दहा बांध योजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , रीवा.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
भाग 1 ]
क्र.466 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
गोवर्दहा बांध योजना
8.501
रीवा
हनुमना पोखड़ौर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग, रीवा.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.
(2)
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 467 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
गोवर्दहा बांध योजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन ,
रीवा
सेमरहा मुतालिके 21.581
हनुमना
संभाग , रीवा.
सिगटी
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.
(2)
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
406
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 468 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
15.239
हनुमना
तुर्का
गोवर्दहा बांध योजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, रीवा.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 469- भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
तहसील
नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) .
(6) रीवा
मऊगंज ढीघा वदौर 1.610 कृषक भूमि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, कदुआवन बांध योजना हेतु
.405 म.प्र. शासन संभाग , रीवा ( म.प्र.) .
योग : 2.015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कदुआवन बांध योजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
407 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010.
रीवा, दिनांक 10 मार्च 2010
क्र. 473 - भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उवत धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(3)
(5)
(1)
(4)
(6) रीवा
मऊगंज
कदुआवन बांध योजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
हर्रई गुजरान 14.127 कृषक भूमि 2.107 म.प्र. शासन योग : 16.234
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 474- भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
(6)
(5)
रीवा
मऊगंज
कदुआवन बांध योजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
हर्रहा कोठार 23.966 कृषक भूमि 24.342 म.प्र . शासन योग : 48.308
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
408
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1
3 क्र. 475 - भू- अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
मऊगंज दुधमनिया 21.050 कृषक भूमि 48.949 म.प्र. शासन योग : 69.999 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कदुआवन बांध योजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , रीवा (म.प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
Y कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. 1391 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
3.034 राजगढ़ राजगढ़ बांसखेड़ा एल.बी.सी.
1.234 राजगढ़ राजगढ़ देहरीकराण एल.बी.सी.
राजगढ़ राजंगढ़ गौरियाखेड़ा आर.बी.सी. 3.771 योग : 8.039
2.214
बांसखेड़ा
राजगढ़ राजगढ़
गिन्दोरी
0.300 राजगढ़ राजगढ़
0.463 राजगढ़ राजगढ़
धुंवाखेड़ी
योग : 2.977
कुल योग : 11.016 धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्मन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग राजगढ़.
गोकुलपुरा तालाब की एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
गोकुलपुरा तालाब शीर्ष कार्य निर्माण हेतु छूटे हुए सर्वे नं. का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
409 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. 1029 - भू- अर्जन- 2010-प्र.क्र. 01-अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम /शहर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(6) (3)
(2)
(5)
(4)
(1)
7.91
अलीराजपुर अलीराजपुर कदवालिया
छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 1030- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 02-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम /शहर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
1.44
अलीराजपुर अलीराजपुर आगलगोटा
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
410
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 1033 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 03-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत
जिला
तहसील ग्राम /शहर सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
9.35
मोरधी
अलीराजपुर अलीराजपुर
छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .
नोट : - भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 1036- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 04-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत
जिला
तहसील ग्राम /शहर सर्वे नम्बर
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) अम्बारी
3.65
अलीराजपुर अलीराजपुर
छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .
नोट :- भूमि का नवशा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
4.11
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
भाग 1 ]
क्र. 1039 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम /शहर सर्वे नम्बर
जिला
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(6) (2)
(5)
(1)
(3)
(4)
15.61
रिछवी
छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन अलीराजपुर
अलीराजपुर
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा) .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 1044 - भू- अर्जन - 2010 - प्र.क्र. 06 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम /शहर सर्वे नम्बर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
6.80
छोटा उदेयपुर- धार हेतु रेल्वे लाईन अलीराजपुर
अलीराजपुर
भयड़िया की चौकी
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा) .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
412
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 1045- भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 07-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
सर्वे नम्बर
ग्राम /शहर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
16.72
अलीराजपुर अलीराजपुर चिचलगुड़ा
छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 1048- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 08-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील ग्राम /शहर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) .
(6) थाना सेमली 1.31
अलीराजपुर अलीराजपुर
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा) .
नोट : - भूमि का नवशा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ,अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. 660- भू-अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) सांवेर सोलसिन्दा
इन्दौर
0.520 योग : 0.520
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.
इन्दौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं तहसील , सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय से किया जा सकता है.
क्र. 662- भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) सांवेर
इन्दौर
जैतपुरा
0.894 योग : 0.894
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
इन्दौर - उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील , सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय से किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[ भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 24 फरवरी 2010
क्र. 4-अ-82-05-06. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- विदिशा
तहसील- नटेरन
(ख)
(ग ) नगर/ग्राम- खुशालपुर
लगभग क्षेत्रफल-61.990 हेक्टेयरं.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
30
0.270
31
1.000
32
1.881
33
1.996
34/1
0.810
35/1
1.804
34/2
0.810
35/2
1.803
28/3
0.259
36/1 क/1
4.309
20/3
0.220
36/1क/2
1.270
36/1ख
1.045
36/3ख
1.045
36/2/1/क
0.523
36/3क/2ख
4.418
10
0.190
28/2
0.259
52/1
0.564
(1)
(2)
20/2
0.140
36/2/ख
1.463
36/2 ग
1.525
36/3क/1
1.774
28/1
0.259
36/3क/2
2.550
20/1
0.140
28/4
2.005
36/2/1 ग
1.672
37/1
1.331
48/1
0.209
24
0.093
47
0.199
51
0.094
18/1
0.230
17/1क
1.641
52/2
1.108
50
0.773
17/ 1ख
1.463
17/ 1 ग
1.076
39
0.565
17/2
0.836
16/1
1.254.
42
4.181
16/2
1.338
15
1.495
12
1.844
40
2.091
46/1
1.046
46/2
3.135
32/2/ 1 ख
0.604
18/2
0.230
37/2
1.331
48/2
0.209
18/3
0.070
37/3
1.331
48/3
0.209
योग
61.990
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4 -अ-82-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम - दूदनखेड़ी
लगभग क्षेत्र-24.567 हेक्टर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
53/2
0.110
53/3
0.150
53/4
1.000
53/5
0.745
53/6
1.255
53/7
1.425
1.165
53/8
1.164
53/9
0.890
53/10
53/11 क
0.840
53/11ख/ 1
0.836
0.004
53/11ख.मि.
1.125
53/12
53/13
1.595
53/14
0.243
53/15
1.125.
0.011
53/16क
53/16ख
0.575
53/16ग
1.045
53/17
1.052
53/18
1.125
53/19
0.397
53/20
0.340
(1)
(2)
53/21
0.130
53/22
0.394
1.394
53/23
53/24
1.133
53/25
1.141
0.809
53/26
53/27
0.971
0.073
51
48
0.065
50
0.240
24.567
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर (बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 5 - अ- 82-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
तहसील- नटेरन
(ख )
ग्राम- रगरू
(ग)
लगभग क्षेत्र- 11.317 हेक्टर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
33/2
0.320
35/1
0.165
35/2
0.115
0.051
86
0.125
88/1
88/2
1.115 416
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
(1)
(2)
88/3
1.067
88/4
0.375
160/3
0.527
160/4
0.124
160/12
0.628
160/5
0.037
160/8
0.230
160/23
0.848
160/7
0.263
160/2
0.817
160/9
0.261
160/10
0.300
160/11
0.377
160/13
0.769
160/14
0.486
160/15
0.950
160/16
0.280
31
0.717
105
0.325
102
0.045
योग
11.317
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु..
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 6- अ-82-06-07.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- नटेरन
[ भाग 1 (ग ) ग्राम- बरौदा
लगभग क्षेत्र-29.949 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.240
173/2
174/2
0.595
175/1
2.117
175/2
2.116
176/1
1.031
176/2
0.310
176/3
0.154
177
0.330
178/1
0.450
0.375
178/2
178/2/2क
0.123
194/1/1
0.068
178/2/3
1.100
178/2/4
0.955
182/1
0.195
182/3
0.070
182/2
0.010
182/4
0.130
189/1
0.525
0.670
189/2
-202/3
0.065
190/3
0.250
190/6
0.350
190/7 क
0.530
190/9 क
0.282
190/7 ग
0.030
190/9 ख
0.074
204
1.077
194/2/1
0.235
194/3
0.707
199
9.968
200/1
0.600
202/1
0.040
202/2
0.110
203
2.638
29.949
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
417
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7- अ-82-06-07.- चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला-विदिशा
(क)
तहसील- नटेरन
(ख )
(ग) ग्राम- दुनातर
(घ ) लगभग क्षेत्र- 152.722 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
4
0.705
6
0.330
24
0.261
25
0.105
22
0.052
28
6.405
29
0.167
47
0.590
17
0.167
18
0.209
26
0.031
19
0.314
20
0.418
21
0.325
23
0.052
50
0.440
51
0.909
27
0.073
35/1
1.463
36/1
2.514
52/4
0.168
(2)
(1)
68/1
0.151
54/3/3
0.209
3.354
57
58/1/2
3.539
86/2
1.693
7.000
58/2क
58/2ख
1.000
7.000
58/2 ग
58/1/3
3.539
37/2/1
0.712
35/2
1.057
37/2/2
1.649
38/2क
2.159
0.764
54/3/1
55/1
0.209
56/1
0.680
35/3
1.057
37/2/3
1.445
38/2ख
2.158
55/2
0.209
56/2
0.679
35/4
2.214
54/3/2
0.763
54/2
1.045
52/2
1.232
52/1
0.912
52/3
1.595
86/3
1.694
5.268
60/1
61/1
0.883
0.836
85/2/3
88/1
2.195
61/5
0.209
62/3
0.034
85/2/2
3.092
89
2.759
92/1
1.149
96/1
2.091
61/3
0.590
82
0.230
1.888
16 418
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
(1)
(2)
61/2
3.300
90
5.017
92/2
1.150
96/2
2.090
54/3/1
0.764
53
2.802
61/4
0.836
74
4.881
83
0.209
84
4.599
85/2/1
0.883
54/1
1.045
58/1/1
2.495
86/1
1.693
35/5
1.045
36/2
3.844
36/3
2.798
37/1क/ 1
0.657
37/1क/2
2.090
37/1 ख
0.418
60/2
5.268
88/2
3.031
67/1
0.314
38/1
2.500
66
0.857
67/2
3.000
67/3
3.000
70
0.668
71
1.890
85/1
0.418
87
0.690
93
2.154
68/2
0.440
योग
152.722
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 क्र. 10-अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-नटेरन
ग्राम - नहरयाई
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.628 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
121
1.986
122
1.484
123
1.725
124
1.610
128/1
1.254
131/1
0.291
125
1.703
126/1
2.738
128/2
3.135
132
2.989
131/2
0.576
133
0.220
134/1
0.089
134/2
0.089
126/2
2.739 22.628
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 12-अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक भाग 1 ]
419
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-शमशाबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 33.226 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
5/1
0.950
5/2
0.220
6
1.199
7
0.405
8
0.511
67/2
1.210
21
0.405
23
0.052
22/1
0.238
0.199
24
0.480
65
0.190
66/1
0.405
63/2
0.450
66/2
0.600
67/1
0.124
87/1
0.209
72/2क
0.050
72/2 ग
0.460
72/ 2 घ
1.000
1.672
72/3
72/1
2.165
73
1.829
5.069
74
75
0.418
77 मि.
0.243
0.003
77 मि.
0.005
77 मि.
78
0.615
82/2 मिः
0.360
82/3 मि.
0.360
(2)
(1)
0.042
161
167 मि.
0.245
171/2/3
0.407
171/2/1
0.230
0.230
171/2/2
0.407
171/2/4
171/1/2
0.332
0.341
171/1/3
0.341
174
10.815
0.220
175
0.042
177/4
0.688
176/1
0.240
176/2
0.868
177/5
0.062
0.075
177/1
177/3
0.930
189
0.272
0.021
190
191
0.016
188
0.167
219
0.063
220
0.335
236/2
0.089
239
0.083
241
0.063
0.031
242
243
0.052
245
0.157
249
0.021
248
0.042
230
0.042
232
0.140
221
0.063
232मि.
0.006
236/1 मि.
0.089
282
0.060
323
0.190
316
0.230
331/2
0.359
332
2.000
167 मि.
0.024
33.226
योग 420
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना का निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 26 फरवरी 2010
[भाग 1 इन्दौर, दिनांक 1 अगस्त 2009 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-खरगोन
(ख ) तहसील - बड़वाह
(ग ) ग्राम-पिपरीखेड़ा, वन परिक्षेत्र- सनावद ( घ) क्षेत्रफल-4.503 हेक्टर, ( दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार अधिभोग मान्यता अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ).
केवल अतिक्रमित वनभूमि ( उस पर निर्मित संरचनाओं को छोड़कर )
अतिक्रमित वनभूमि पर वन अधिकारों के धारक खसरा नम्बर/ कक्ष क्रमांक
क्र. 102- भू-अर्जन- 08- प्र.क्र . 9- अ- 82-07-08- संशोधन.- इस कार्यालय के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 9 अ- 82- 07-08 में ग्राम कल्याणपुरा , तह. खरगोन , जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि रकबा 2.706 हे. के भू-अर्जन के संबंध में जारी धारा 6 की उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 29 फरवरी 2008 के पृष्ठ क्रमांक 549 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
सही संशोधित प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां
खसरा नं.
रकबा
खसरा नं.
(हे.में)
रकबा (हे.में) 22/1/2
0.030
22/1/3
0.030 66/3
0.036
66/2
0.036 89/2
0.102
89/3
0.102 शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.
खरगोन, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. 119 - भू-अर्जन-10 प्र.क्र. 48-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 1020/5/कोर्ट/09, अतिक्रमित वनभूमि रकबा
का नाम
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
298A
0.365
रजान पिता दीत्या, अनिबाई पति रजान .
299
0.249
भावसिंह पिता अलसिंग, राधाबाई पति भावसिंह.
299
1.986 रामा पिता अलसिंग , नूरीबाई पति रामा.
299
1.903
रेमता पिता कनसिंग 4.503
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन ( म.प्र. ) , भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21 , सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 118 - भू-अर्जन-10 प्र.क्र. 49-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 1021 /5/कोर्ट/09, इन्दौर , दिनांक 1 अगस्त 2009 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- बड़वाह
(ग ) ग्राम- अतरसुम्बा, वन परिक्षेत्र- सनावद (घ ) क्षेत्रफल-- 14.979 हेक्टर, ( दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार अधिभोग मान्यता अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है).
केवल अतिक्रमित वनभूमि ( उस पर निर्मित संरचनाओं को छोड़कर )
अतिक्रमित वनभूमि पर वन अधिकारों के धारक अतिक्रमित वनभूमि रकबा
खसरा नम्बर/ कक्ष क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
का नाम (3)
2.265
296
फुलसिंग पिता रेबान, सायबा पति फुलसिंग .
295
0.971 रणजीत पिता भुवान , नाजुबाई पतिः रणजीत.
295C
3.297 गंगाराम पिता सुमला 1.867
295A, 299
कैलाश पिता नटूजी ( लट्टू) , मनुबाई पति कैलाश.
2.089
295A , 299
भुवांन पिता सायमल, बंशीबाई पति भुवान.
1.229
295A,
सुरेश पिता शिवजी, बानूबाई पति सुरेश.
299
1.813 गेदालाल पिता मंशाराम , अनीबाई पतिगेंदालाल.
299
1.448 विक्रम पिता सेकड़िया कुल रकबा 14.979
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन ( म.प्र. ), भू-अर्जन अधिकारी , ओंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21 , सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. 299 - रा.प्र. क्र. 94-अ- 82-2008-09- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
तहसील- सेंधवा
(ख)
(ग) ग्राम- वाकी उर्फ गोई
क्षेत्रफल-0.128 हेक्टर.
(घ )
सर्वे नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम वाकी उर्फ गोई , तहसील सेंधवा
31/1
0.128 0.128
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-132 के. व्ही . उपकेन्द्र विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा के कार्यालय तथा अधीक्षक यंत्री, ( सिविल ) मध्यप्रदेश पावर, ट्रा. कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1
इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :---
अनुसूची
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, ज़िला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
( 1 ) भूमि का वर्णन-
रीवा , दिनांक 26 फरवरी 2010
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम- पुरैनी-378-
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.016 हेक्टेयर.
अशासकीय भूमि शासकीय भूमि क्रं. 109 - भू-अर्जन-कार्य 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
(हे. में )
(हे. में)
खसरा क्रमांक (1)
(2)
(3) अनुसूची
29/2
0.016
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- बरवाह
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.829 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(1)
अशासकीय भूमि (हे. में) (2)
शासकीय भूमि (हे. में) (3)
386
0.402
387
0.291
389
0.016
488
0.094
487
0.026
क्र. 113 -भू-अर्जन-कार्य 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब - माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) नगर/ग्राम- पुरैनी-379
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.044 हेक्टेयर.
खसरा
अशासकीय भूमि शासकीय भूमि
क्रमांक
(हे. में)
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
01
0.044
क्र. 111 - भू-अर्जन-कार्य 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, भाग 1 ]
423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 115 -भू-अर्जन-कार्य-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - हुजूर.
(ग ) नगर/ग्राम- बहुरीबांध-425
क्षेत्रफल लगभग- 0.416 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा क्रमांक (1)
अशासकीय भूमि (हे. में) (2)
शासकीय भूमि (हे. में) (3)
0.016
454
455
0.016
596
0.063
775
0.008 407
0.095
399
0.059
401
0.016
0.078
774
773
0.063
0.002
595
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 117 - भू- अर्जन-कार्य- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- रीवा
(क)
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम-अमवा
क्षेत्रफल लगभग-0.056 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा क्रमांक
(1)
अशासकीय भूमि (हे . में ) (2)
शासकीय भूमि (हे. में) (3) 800
0.016
1246
0.038 224
0.024 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न. माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 119 - भू-अर्जन-कार्य- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम-जूड़मनिया 424
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.022 हेक्टेयर.
अशासकीय भूमि
खसरा क्रमांक
(हे. में)
शासकीय भूमि (हे . में) (1)
(2)
(3) 77
0.006 81
0.016 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 121 - भू-अर्जन- कार्य 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम-जेरूका
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.097 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अशासकीय भूमि (हे. में )
शासकीय भूमि (हे. में ) (1)
(2)
(3) 396
0.038 397
0.059 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/ सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 26 फरव्ररी 2010
प्र. क्र. 11 - अ- 82 - वर्ष 2006-07.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
ग्राम- मुडवारी
(ग )
लगभग क्षेत्रफल- 14.918 हेक्टर .
(घ)
कुल अर्जित रकबा भूमि का खसरा नम्बर
(हे. में)
प्रकार (1)
(2)
(3) 2623
0.015
निजी भूमि 2624
0.182
निजी भूमि 339
0.182
निजी भूमि 536
0.237
निजी भूमि 1078
0.046
निजी भूमि 1079
0.406
निजी भूमि 746
0.192
निजी भूमि
0.010
1597/1
निजी भूमि 1598/1
0.239
निजी भूमि 1599/1
0.040
निजी भूमि 698
0.020
निजी भूमि 1133
0.069
निजी भूमि 1134
0.002
निजी भूमि 1630
0.015
निजी भूमि 1631
0.040
निजी भूमि 2530
0.117
निजी भूमि 296
0.240
निजी भूमि 297
0.004
निजी भूमि 305
0.022
निजी भूमि 306
0.280
निजी भूमि 1142
0.082
निजी भूमि 1629
0.300
निजी भूमि 1628
0.022
निजी भूमि 2561
0.005
निजी भूमि 2562
0.132
निजी भूमि भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 2560/1
0.017
निजी भूमि 1395
0.061
निजी भूमि
0.042
275
निजी भूमि 1105
0.013
निजी भूमि
0.132
1106/2
निजी भूमि 1136
0.005
निजी भूमि
0.075
1137
निजी भूमि
0.070
1188
निजी भूमि
0.052
1197
निजी भूमि
0.008
744
निजी भूमि
0.037
745
निजी भूमि 1174
0.030
निजी भूमि
0.024
1175
निजी भूमि
0.036
1200
निजी भूमि 1213
0.120
निजी भूमि
0.132
304/2
निजी भूमि 2576
0.015
निजी भूमि
0.282
2577
निजी भूमि
0.024
331
निजी भूमि 332
0.067
निजी भूमि
0.017
538/2
निजी भूमि
.0.002
1176
निजी भूमि
0.244
1202
निजी भूमि 1205
-0.030
निजी भूमि
-0.060
1212
निजी भूमि
0.022
1609
निजी भूमि
0.250
1610
निजी भूमि
-0.070
683/1
निजी भूमि
0.005
680
निजी भूमि
0.082
683/3
निजी भूमि
0.110
683/4
निजी भूमि
0.057
684
निजी भूमि 274
0.112
निजी भूमि
0.122
1412/1क
निजी भूमि
0.040
1412/1 ख
निजी भूमि
0.016
1038/1
निजी भूमि 1039/1
0.032
निज़ी भूमि 747
0.032
निजी भूमि
0.015
748
निजी भूमि
0.152
2568/1
निजी भूमि
0.022
2568/2
निजी भूमि 2524
0.015
निजी भूमि
0.122
2569
निजी भूमि 1384/2
0.024
निजी भूमि
425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(3)
(2)
(1)
0.032
1387
निजी भूमि 534
0.052
निजी भूमि
0.069
535
निजी भूमि
0.140
1201
निजी भूमि
0.020
1177
निजी भूमि 1178
0.014
निजी भूमि
0.020
1198
निजी भूमि
0.090
1145
निजी भूमि 2525/1
निजी भूमि
0.070
0.017
865/1
निजी भूमि
0.070
1138
निजी भूमि
0.002
1139
निजी भूमि 1143
निजी भूमि
0.034
0.014
1144
निजी भूमि
0.102
749/2
निजी भूमि
0.05.2
749/3
निजी भूमि
0.102
749/4
निजी भूमि
0.025
2522/2
निजी भूमि
0.200
2523/2
निजी भूमि
0.082
2525/2
निजी भूमि
0.028
2626
निजी भूमि
0.052
2627/2
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि 2628/2
0.032
1383
निजी भूमि
0.078
1384/1
निजी भूमि
0.150
2532
निजी भूमि
0.016
963
निजी भूमि
0.003
964
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि 1013
0.150
1406
निजी भूमि
0.062
1408
निजी भूमि
0.090
1382
निजी भूमि
0.030
1403
निजी भूमि
0.132
1405
निजी भूमि
0.032
1396
निजी भूमि
0.062
1199
निजी भूमि
0.016
1187
निजी भूमि
0.364
1600
निजी भूमि i
0.140
689
निजी भूमि
0.010
690
निजी भूमि
0.042
691
निजी भूमि
0.080
863/1
निजी भूमि
0.038
1035
निजी भूमि
0.025
1036
निजी भूमि 426
(1)
(2)
(3) 1037
0.035
निजी भूमि 2523/1
0.152
निजी भूमि 769
0.005
निजी भूमि 770
0.027
निजी भूमि 2531
0.015
निजी भूमि 622
0.042
निजी भूमि 295
0.024
निजी भूमि 882
0.052
निजी भूमि 268
0.112
निजी भूमि 269
0.035
निजी भूमि 1045
0.250
निजी भूमि 1046
0.032
निजी भूमि 545/2
0.027
निजी भूमि 546/2
0.070
निजी भूमि 546/1
0.055
निजी भूमि 2615
0.150
निजी भूमि 2619
0.037
निजी भूमि 1220/1
0.334
निजी भूमि 1220/2
0.040
निजी भूमि 1103
0.015
निजी भूमि
0.004
1101
निजी भूमि 1102
0.174
निजी भूमि 1043
0.010
निजी भूमि 1044
0.005
निजी भूमि 1024
0.022
निजी भूमि 1025
0.065
निजी भूमि 1398
0.040
निजी भूमि 529
0.059
निजी भूमि 530
0.190
निजी भूमि 531
0.044
निजी भूमि 619
0.005
निजी भूमि 620
0.180
निजी भूमि 621
0.081
निजी भूमि 880
0.040
निजी भूमि 870/1
0.070
निजी भूमि 881
0.015
निजी भूमि 983/1
0.065
निजी भूमि 1015
0.015
निजी भूमि 1016
0.155
निजी भूमि 983/3
0.065
निजी भूमि 1017/2
0.005
निजी भूमि 983/4
0.065
निजी भूमि 983/2
0.065
निजी भूमि 333
0.005
निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1 (1)
(2)
(3) 334
0.180
निजी भूमि 335
0.040
निजी भूमि 270
0.062
निजी भूमि 255
0.180
निजी भूमि 256
0.054
निजी भूमि 264
0.065
निजी भूमि 1022
0.044
निजी भूमि 1023
0.170
निजी भूमि 2566
0.015
निजी भूमि 1602
0.010
निजी भूमि 265
0.074
निजी भूमि 266
0.055
निजी भूमि 259
0.062
निजी भूमि 864/2
0.052
निजी भूमि 865/2
0.017
निजी भूमि 991
0.035
निजी भूमि 2581/1
0.130
निजी भूमि 2581/2
0.050
निजी भूमि 1034/1
0.015
निजी भूमि 696
0.032
निजी भूमि 697
0.667
निजी भूमि 763
0.027
निजी भूमि 764/1
0.210
निजी भूमि 764/2
0.164
निजी भूमि 762
0.090
निजी भूमि 877/2
0.017
निजी भूमि 879
0.030
निजी भूमि 1221
0.170
निजी भूमि 1223
0.040
निजी भूमि 276/1
0.032
निजी भूमि 337
0.017
निजी भूमि 2526
0.055
निजी भूमि 674
0.017
निजी भूमि 1189
0.082
निजी भूमि 161.1
0.010
निजी भूमि 1612
0.005
निजी भूमि 1627/2
0.010
निजी भूमि 750
0.030
निजी भूमि 751
0.018
निजी भूमि 624
0.042
निजी भूमि 528
0.070
निजी भूमि 532
0.067
निजी भूमि 276/2
0.110
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 14.918 भाग 1 ]
427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(1)
(2)
(3) 537
0.015
शासकीय भूमि 2533
0.025
शासकीय भूमि 1385
0.010
शासकीय भूमि
0.040
1394
शासकीय भूमि 1399
0.020
शासकीय भूमि
0.030
1400
शासकीय भूमि 1379
0.020
शासकीय भूमि
0.075
1596
शासकीय भूमि
0.370
1227
शासकीय भूमि
0.250
1224/1
शासकीय भूमि
0.005
1195
शासकीय भूमि 1196
0.020
शासकीय भूमि
0.880
कुल रकबा शासकीय भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ-82- वर्ष 2006-07. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- पन्ना
(क)
तहसील- पवई
(ख )
ग्राम-रामनगर
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टर.
खसरा
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
0.16
18
निजी भूमि
0.10
19
निजी भूमि
0.03
22/1
निजी भूमि
0.08
30
निजी भूमि
0.04
28
निजी भूमि
0.410
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. 1791 - भू- अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- केसली
ग्राम- दुधवारा , प.ह.नं. 32
(ग )
(घ) क्षेत्रफल-1.38 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
38
0.02
0.45
45
0.08
44
126
0.01
127/1
0.09
127/3
0.15
127/5
0.20
0.20
127/6
0.18
141
1.38
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- जुनिया जलाशय योजना की ( एल.बी.सी. ) नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
428
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
[भाग 1
>
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 3 मार्च 2010 क्र. 1792- भू-अर्जन-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह . घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
क्र. 9 - अ- 82-08-09 - भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
(क) जिला- सागर
अनुसूची
(ख) तहसील- केसली
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(ग) ग्राम- जुनिया, प.ह.नं. 32
(क) जिला- धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हेक्टर.
(ख) तहसील- कुक्षी
खसरा नम्बर
(ग ) ग्राम- देशवालिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.570 हेक्टर.
में से
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) 134/2
0.02
(1)
(2) 134/3
0.07
408/1/1
0.244 173/2
0.10
408/2
0.265 187
0.09
408/1/2
0.055 189
0.08
397/7
1.010
382
0.060 190
0.18
357/1 , 357/2
0.350 194
0.11
268
0.408 195
0.21
270
0.279 199
0.13
369/1/3
0.020 200
0.05
369/1/2
0.025
369/3/1
202/1
0.10
0.020
368
0.252 योग 1.14
367
0.340
0.190
223/1 , 223/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता
144/2
0.228
144/3
0.123 है-जुनियो जलाशय योजना की ( एल.बी.सी. ) नहर निर्माण हेतु द्वास कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 1 , सागर.
144/4
0.090
144/5
0.050
3/3
0.255 ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरक्षिण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
4/1
0.164
4/2
0.142
योग : 4.570 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .
भाग 1 ]
429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की आर.डी. 156.200 मी. से निकलने वाली पी. व्हाय 17 से निकलने वाली चिखल्दा एवं लिंगवा माइनर के निर्माण हेतु "
नोट.- भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 10- अ- 82-08-09- भू-अर्जन-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- लिंगवा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.215 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में) (2)
(1)
151/1
0.070
151/2
0.158
151/3
0.160
157/1
0.160
157/2
0.160
163/2
0.400
158
0.460
164
0.952
142/1
0.282
142/2
0.053
166
0.100
141/1
0.600
0.160
136
139/1
0.500
योग 4.215
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की आर.डी. 156.200 मी. से निकलने वाली डी व्हाय 17 से निकलने वाली चिखल्दा एवं लिंगवा माईनर के निर्माण हेतु" .
नोट. - भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 4 मार्च 2010
रा.मा.क्र. 10 अ- 82- वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.- 78 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर
(ग) ग्राम-डोकरघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
169
0.202
योग .. 0.202
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डोकरघाट माईनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.
430
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010
रा.मा.क्र. 11 अ - 82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-78- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
(ग) ग्राम- टेकापार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.062 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
418/1
0.062
मकान एक, पोरवेल
एक कुलहोर एक, वाटर टेन्क एक, चिमनी एक (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेकापार माईनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. 123 -अ- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के
[भाग 1 अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- इन्दौर
(ग ) नगर/ग्राम-खजराना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.425 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
276/9/2 पार्ट
0.022
276/11 पार्ट
0.016
276/12 पार्ट
0.016
276/13 पार्ट
0.020
276/14 पार्ट
0.016
276/15 पार्ट
0.024
276/17 पार्ट
0.027
279/1- पार्ट
0.101
279/2 पार्ट
0.048 .
279/4 पार्ट
0.024
280/2/1 पार्ट
0.036
280/2/2 पार्ट
0.021
281/1/1 पार्ट
0.020
282/1/1 . पार्ट
0.024
282/2/1 पार्ट
0.010
योग : 0.425
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदौर विकास प्राधिकरी , इंदौर की योजना क्रमांक 159 हेतु इंदौर शहर की विकास योजना के अनुरूप एम.आर. 10 को आर.ई. 2 से बायपास तक जोड़ने बाबत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 6 मार्च 2010
भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- मुनासा
(ग) ग्राम-भिलाई
(घ ) अर्जित रकबा-2.07 हेक्टयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
14
पैकी 0.05
15
पैकी 0.07
16
पैकी 0.08
17
पैकी 0.07
18
पैकी 0.06
19
पैकी 0.04
35/1
पैकी 0.20
35/2
पैकी 0.15
35/3
पैकी 0.19
35/4
पैकी 0.17
35/5
पैकी 0.15
35/6
पैकी 0.15
36
पैकी 0.55
43
पैकी 0.14
योग : 2.07
431 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र. 25-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- सिवरिया
(घ ) अर्जित रकबा-2.15 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
16
0.02
19
0.20
20
0.24
21
0.07
0.07
22
24
0.16
25/1
0.22
25/2
0.19
163
0.09
164/2
0.34
171
0.43
172/1
0.12 योग : 2.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु .
432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो श्री, सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 26-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- दिनकरपुरा
(घ) अर्जित रकबा-2.96 हेक्टयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
213
पैकी 1.09
214/2
पैकी 0.40
217/2
पैकी 0.05
217/3
पैकी 0.25
221/2
पैकी 0.13
222
पैकी 0.02
223
पैकी 0.33
224
पैकी 0.27
225
पैकी 0.23
226/1
पैकी 0.19
योग : 2.96
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भाग 1
> भू-अर्जन- प्र . क्र. 27 -अ- 82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम- देवला
( घ) अर्जित रकबा-10.19 हेक्टयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
153/1
पैकी 1.46
153/2
पैकी 0.02
156
पैकी 1.81
157/1
पैकी 0.06
176
पैकी 0.02
197/1
पैकी 0.63
200
पैकी 1.43
203
पैकी 0.21
204
पैकी 0.21
205/1
पैकी 0.31
205/3
पैकी 0.30
पैकी 0.27
208/1
208/3
पैकी 0.79
222
पैकी 0.51
223
पैकी 0.02
226
पैकी 0.06
293
पैकी 0.05
295
पैकी 0.20
296
पैकी 0.32
297
पैकी 0.23
305/1
पैकी 0.27 भाग 1 ]
433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(1)
(2)
305/2
पैकी 0.57
305/3
पैकी 0.35
302/2
पैकी 0.03
326
पैकी 0.06
योग : 10.19
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 मार्च 2010
प्र. क्र. 16- अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम -गोयरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -7.056 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(है. में)
(2)
(1)
0.204
284
286/5
0.081
288
0.086
289
0.081
0.004
290
0.008
291
292
0.261
294
0.248
0.225
295
302
0.021
303
0.202
0.088
306
307
0.202
0.202
308
309
0.032
310
0.121
311
0.071
0.040
312
313
0.082
314/1
0.117
314/2/1
0.154
320/3
0.007
321
0.255
0.333
322
323
0.350
593/1
0.115
593/2
0.032
0.032
593/3
593/4
0.032
593/5
0.030
594/1
0.040
594/2
0.134
0.050
594/3 434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010
(1)
(2)
611
0.121
612
0.101
614
0.088
867/1/1
0.012
868
0.222
870
0.326
872
0.161
873/1
0.098
873/2
0.076
891
0.036
897/2
0.085
897/3
0.086
898
0.138
899
0.064
909/1
0.148
933/1
0.100
933/2
0.076
934
0.016
0.036
935/1
937/1
0.076
940/1
0.121
947
0.146
948
0.036
950
0.008
951/1
0.064
951/2
0.278
954
0.142
955
0.151
2533/310
0.104
योग : 7.056
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत रामपुर घाट वितरक नहर हेतु.
[भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंडी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 34- अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम- महोबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.881 हेक्यर, खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
148
0.337
153
0.544 योग : 0.881
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खडेही वितरक नहर हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंडी में किया जा सकता है.
(4 ) पूर्व में धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना में ग्राम महेबा उल्लेख है . महेबा के स्थान पर महोबा मान्य हो एवं महोबा पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.