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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 19 March 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-03-19.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाकं परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010 फाल्गुन 28, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2010

क्र. ई- 1-43-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

नवीन पदस्थापना क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(3 ) (2)

(1)

1 श्री एस.बी. सिंह ( 1993) कमिश्नर, ग्वालियर संभाग.

कलेक्टर, खण्डवा.

377

(2)

(3) (1)

2 श्री डी. डी. अग्रवाल ( 1995 ) कलेक्टर, खण्डवा अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग.

(2) उपरोक्तानुसार श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी , भाप्रसे ( 1998 ) , कलेक्टर, ग्वालियर केवल कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. ई- 5-808- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर जिला शाजापुर को दिनांक 15 से नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

378

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 , 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई - 1-49-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

(2 ) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री धर्मेन्द्र सिंह , अपर कलेक्टर, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक,कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र.

अधिकारी का नाम तथा

नवीन पदस्थापना

वर्तमान पदस्थापना

(3) (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश शासन. उपसचिव ,

1 श्री एस. सुहेल अली ( 1999 ) कलेक्टर, भिण्ड.

(4 ) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर , जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह , कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार मुक्त होंगे.

कलेक्टर, भिण्ड.

2 श्री रघुराज एम.आर. ( 2004 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , छतरपुर.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-61-2010-5-एक.- प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री एन.के. व्यास, भाप्रसे. ( 1996 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-770- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , आयएएस . , कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13, 14 एवं 20, 21 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री एन. के. व्यास , द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत संचालक, संस्थागत वित्त के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 के अनुसूची 2 - बी में सम्मिलित अपर सचिव , मध्यप्रदेश के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री मनीष सिंह , भाप्रसे ( 1997 ) , संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( PICU ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के प्रभार मुक्त होंगे .

(4) उपरोक्तानुसार श्री एन . के. व्यास द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिये श्री मनीष सिंह को संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-526 - आयएएस लीव 5 - एक ( 1 ) श्री मनोज झालानी, आयएएस. , आयुक्त सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23 फरवरी से 26 मार्च , 2010 तक, बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है

(2) श्री मनोज झालानी की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रहास दुबे , आयएएस. , अपर मिशन संचालक , राज्य शिक्षा केन्द्र को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का तात्कालिक प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज झालानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज झालानी द्वारा आयुक्त- सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रहास दुबे, आयुक्त-सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के तात्कालिक प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज झालानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज झालानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. ई - 5-863 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री कृष्णगोपाल तिवारी , आयएएस. , ( परिवीक्षाधीन ) , सहायक कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा को दिनांक 1 से 19 फरवरी 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री कृष्णगोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्णगोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2010

क्र. ई - 1-86-2010-5-एक. श्री अनुपम राजन, भाप्रसे. (1993) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अपने

379 कर्त्तव्यों के साथ - साथ , संचालक, महिला एवं बाल विकास का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अनुपम राजन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भाप्रसे ( 1997 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास केवल संचालक महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्र. ई- 1-51-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

नवीन पदस्थापना खाना 3 में अंकित क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान

पद असंवर्गीय होने पदस्थापना

की दशा में संवर्गीय

पद जिसके समकक्ष

घोषित किया गया (1)

(2)

(3)

(4)

अपरसचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

1 श्री हरिरंजन राव , ( 1994 ) कलेक्टर, जबलपुर.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.

2 श्री गुलशन बामरा ( 1997 ) कलेक्टर, जबलपुर

संचालक,

महिला एवं बाल विकास.

(2) उपरोक्तानुसार श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. ई - 5-42- आयएएस- लीव- एक 5.- श्री प्रशांत मेहता , आयएएस. , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान 380

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 2 से 12 मार्च 2010 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2010

क्र. ई- 5-709- आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्र. ई - 5-762 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी.पी. अहिरवार, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 अक्टूबर से 20 नवम्बर, 2009 तक, चालीस दिन का अर्जित अवकाश ( कार्योत्तर ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी. अहिरवार, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी.पी. अहिरवार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. अहिरवार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्र. ई -5-562 - आयएएस लीव एक-5 . श्री जे. एन. कांसोटिया , आयएएस. , कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद को इस विभाग

[ भाग 1 के समसंख्यक आदेश 23 जनवरी 2010 द्वारा दिनांक 5 से 11 फरवरी 2010 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2010

क्र. ई -5-576- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 1 से 11 फरवरी , 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30, 31 जनवरी एवं 12, 13 , 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्र. एफ. 9-1-2006- ब- सोलह- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मेसर्स इप्का लेबोरेट्रीज लिमि. , सेजवाता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर , 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान् चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. सिंह , उपसचिव.

भाग 1 ]

381

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. 447-42-2010 - दोए( 3 ) - शुद्धि पत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-25-2009 -दोए ( 3 ), दिनांक 24 जून, 2009 में जबलपुर संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण सरल क्रमांक 17 पर अंकित नाम सुश्री रंजना वर्मा , सहायक संचालक द्वारा मार्च 2009 को सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय जो कि कृषि विभाग के लिये था, को एतद्वारा संशोधित किया गया. अब उनका नाम श्रीमती रचना शर्मा, सहायक संचालक पढ़ा जाये.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. एफ. 3-83-2009-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को " प्रश्न- पत्र" प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 1 श्री सर्वेश कुमार

2 श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल

नायब तहसीलदार 3 श्री उमराव सिंह मरावी

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 4 कु. सुरभि सोनी

डिप्टी कलेक्टर 5 श्रीमती लक्ष्मी गामड़

6 श्रीमती माया अवस्थी

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 7 श्री प्रदीप जैन

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 8 श्री इच्छित गढपाले

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

डिप्टी कलेक्टर 9 श्री विवेक कुमार रघुवंशी

डिप्टी कलेक्टर 10 श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव

11 श्री भरत यादव

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर 12 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर

डिप्टी कलेक्टर 13 कु. वंदना मेहरा

14 श्री रजनीश कसेरा

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर 15 श्री अभिषेक दुबे

16 श्रीमती प्रियंका पालीवाल

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 17 श्रीमती श्वेता पंवार

डिप्टी कलेक्टर (1)

(2)

(3)

डिप्टी कलेक्टर 18 श्रीमती एकता जायसवाल

19 श्री विशाल चौहान

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 20 श्री संदीप कुमार सोनी

21 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

डिप्टी कलेक्टर 22 कु. निमिषा जायसवाल

डिप्टी कलेक्टर 23 श्री कृष्ण कुमार रावत

24 श्री विकास नरवाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)

नायब तहसीलदार 25 श्री दिनेश कुमार सोनारतिया

सागर संभाग

26 श्री विशेष गढ़पाले

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)

ग्वालिर संभाग

सहायक कलेक्टर ( सश्रेयं ) 27 कु. छवि भारद्वाज

सहा. अधी. भू- अभि.

28 श्री नाथूसिंह तोमर

रीवा संभाग

29 श्री एम.सीबी. चक्रवर्ती

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर 30 श्री जे.पी. आईरीन सितिया

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 31 श्रीमती रक्षा दुबे (चौबे )

32 श्रीमती कविता बाटला

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 33 कु. मधुरानी तेवतिया

34 श्री वी. किरण गोपाल

सहायक कलेक्टर 35 श्री प्रकाश सिंह चौहान

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 36 श्री आदेश राय

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

इन्दौर संभाग

37 डॉ. अभय सिंह खरारी

डिप्टी कलेक्टर 38 श्री संकेत एस. भोड़वे

सहायक कलेक्टर (सश्रेय )

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 39 सुश्री माधवी नागेन्द्र

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 40 कु. नीता राठौर

41 श्रीमती भगवती काग

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 42 श्री महेन्द्र सिंह चौहान

निम्नस्तर भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 1 कु. निधि वर्मा

डिप्टी कलेक्टर 2 कु. सुनीता खण्डायत

डिप्टी कलेक्टर 3 श्री प्रवीण फुलपगारे 382

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

(1)

(2)

(3) 4 श्रीमती रिकी बामनिया

नायब तहसीलदार 5 कु. सरिता लाल

नायब तहसीलदार 6 श्री कैलाश नारायण ओझा नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 7.श्री अशोक कुमार मिश्र

नायब तहसीलदार 8 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा

9 श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 10 श्री विनय कुमार रिछारिया

डिप्टी कलेक्टर 11 श्री राज कुमार खत्री

डिप्टी कलेक्टर 12 कु विमलेश सिंह

राजस्व निरीक्षक 13 श्री जगदीश कुमार वर्मा

14 श्री मिलिन्द नागदेवे

डिप्टी कलेक्टर 15 श्री मेहताब सिंह

डिप्टी कलेक्टर

नायब तहसीलदार 16 श्री सुनील बांगर

17 श्री ओमप्रकाश भट्ट

सहा. अधी. भू-अभि.

डिप्टी कलेक्टर 18 कु. नेहा भारतीय

डिप्टी कलेक्टर 19 श्री रिकेंश कुमार वैश्य

नायब तहसीलदार 20 श्री अजय कुमार हिंगे

सागर संभाग

21 श्री राजेन्द्र मिश्र

नायब तहसीलदार 22 श्री पुरुषोत्तम लाल मरावी सहा. अधी. भू-अभि.

राजस्व निरीक्षक 23 श्री दिनेश असाटी

ग्वालियर संभाग

24 श्री सतेन्द्र सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक

राजस्वनिरीक्षक 25 श्री महेश कुमार माहौर

राजस्वनिरीक्षक 26 श्री बृज किशोर शर्मा

रीवा संभाग

सहायक कलेक्टर 27 डॉ. के. वासूकी

28 श्री रामाश्रय सिंह

सहा. अधी. भू.- अभि.

29 श्री बालमीक प्रसाद साकेत राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 30 श्री लालाराम सूर्यवंशी

राजस्व निरीक्षक 31 श्री भूनेश्वर प्रसाद विराट

राजस्व निरीक्षक 32 श्री राकेश कुमार शुक्ला

33 श्री कन्हैया दास पनिका

राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

34 श्री रमेश कुमार कुमरे

अधीक्षक, भू- अभि.

35 श्री अशोक कुमार दुबे

सहा. अधी. भू-अभि.

36 श्रीमती मनोरमा पाठक

सहा. अधी. भू- अभि.

सहायक कलेक्टर 37 श्री कृष्ण कुमार तिवारी

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

इन्दौर संभाग'

38 श्री गजानंद चौहान

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 39 श्री रामदास मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 40 श्री हीरालाल इस्क्या

राजस्व निरीक्षक 41 श्री कुलदीप खेड़े

42 श्री ओकांर मनाग्रे

राजस्व निरीक्षक 43 श्री जगन्नाथ वास्कले

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 44 श्री खुमान सिंह चौहान

45 श्री राजाराम कन्नोज

राजस्व निरीक्षक 46 श्री गोविन्द सिंह रावत

राजस्व निरीक्षक 47 श्री शंकर सिंह कछवाये

सहा. अधी. भू-अभि.

48 श्री भागीरथ वाखला

नायब तहसीलदार 49 श्री रमेश सिसोदिया

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 50 श्री मुकेश सोनी

राजस्व निरीक्षक 51 श्री सुरेशचन्द्र जमरे

राजस्वनिरीक्षक 52 श्री श्रीराम कास्डे

53 श्री काशीराम वास्कले

राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 54 श्री भीमसिंह खराड़ी

55 श्री मगनसिंह मण्डलोई

सहा. अधी. भू- अभि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मधु खरे, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2010

क्र. एफ. 1 ( ए) 93-02- ब- 2-दो. ( 1 ) राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1-27-2010- ब-2- दो, दिनांक 10 फरवरी 2010 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु. , भोपाल को दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक की अवधि के लिये निज विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है .

(2) अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे. , को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे. को अवकाश वेतन उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी यदि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रांजन कटोच, प्रमुख सचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. -1336-07- बारह -1.-मेसर्स जियो मैसूर सर्विसेस ( इंडिया ) प्रा. लि. द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में सोना, पीजीई, निकल , हीरा , कापर , लेड, जिंक, आयरन, सिल्वर, क्रोमियम एवं टंग्सटन खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1382 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 691 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है , इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु (1)

अक्षांश (2)

देशांश (3) A

23° 21 ' 35.01 " 79° 52' 01.01 " B

23 ° 23 ' 38.99 " 79 ° 55' 53.23 " C

23 ° 18 ' 38.14 " 79° 59 ' 18.84 " D

23° 27' 29.92 " 80° 15 ' 42.86 " E

23° 25' 54.61 " 80 ° 16' 52.49 " F

23 ° 34 ' 15.85 " 80° 31 ' 38.72 " G

23 ° 34 ' 50.88 " 80° 31 ' 13.19 " H

23° 35' 45.65" 80 ° 33 ' 04.67 " I

23° 34 ' 07.44 " 80° 34' 10.37 " 23 ° 31 ' 51.96 "

J

80° 33 ' 20.69 " K

23 ° 25 ' 07.45" 80° 20 ' 20.28 " L

23° 22' 49.57 " 80° 21 ' 22.34 " M

23 ° 12' 10.95" 79 ° 57 ' 19.58 " A

23 ° 21 ' 35.01 " 79° 52' 01.01 "

1 से । जिला सीमा

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा . उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29 -ए,

383 अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 1185-1336-07- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 2 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 2nd March 2010

No. 1185-1336-07 - XII - 1.-In exercise of rule 59( 1) ( a) of Mineral Concession rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 691 Km² out of 1382 Km² in Jabalpur & Katni districts which was previously held by M /s Geomysore Services ( India) Private Limited , for the reconnaissance operations of Gold, PGE , Nickel , Diamond , Copper , Lead, Zinc , Iron , Silver , Chromium & Tungsten minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules , Details of the area are as below :-

Pts. (1)

Latitude (2)

Longitude (3) 23° 21 ' 35.01 "

A

79° 52' 01.01 " B

23° 23' 38.99 "

79° 55' 53.23 " C

23° 18' 38.14 "

79° 59' 18.84" D

23° 27' 29.92 "

80° 15' 42.86 " E

23° 25' 54.61 "

80° 16' 52.49 " F

23° 34' 15.85 "

80° 31 ' 38.72 " G

23° 34' 50.88 "

80° 31 ' 13.19 " H

23° 35' 45.65 "

80° 33 ' 04.67 " 1

23° 34' 07.44"

80° 34 ' 10.37 " J

80° 33 ' 20.69 " 23° 31' 51.96 "

K

23° 25 ' 07.45 "

80° 20' 20.28 " L

23° 22' 49.57 "

80° 21 ' 22.34 " M

23° 12' 10.95 "

79° 57' 19.58 " 23° 21 ' 35.01 "

79° 52 ' 01.01 " 1' to J District Boundary 384

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy. Secy .

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. एफ 23-29-2003-04- पच्चीस. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री कुंवर विजय शाह, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदेन अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजुक्ता मुद्गल , अपरसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. एफ 23-11-2004- पच्चीस- 2.- मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 53 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री कुँवर विजय शाह , माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करता है.

(2) श्री कुँवर विजय शाह, मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोशियशन के आर्टिकल- 66 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वाय. एस. बेले, उपसचिव .

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010

फा. क्र. 1 (सी) -4-2010-एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों केलिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री अक्षय कुमार पाटीदार, अधिवक्ता, रतलाम को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है .

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक. माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

पैनल अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक को, कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी. इक्कीस- ब (दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्य शीर्ष- 2225- -( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

फा. क्र. 1 ( सी) -16-2006- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) - 2010.- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2006 द्वारा नियुक्त श्री स्वरूप नारायण भान, विशेष लोक अभियोजक, शिवपुरी के कार्यकाल में दिनांक 13 सितम्बर , 2009 से 12 सितम्बर, 2012 तक 3 वर्ष की अभिवृद्धि करता है .

यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) -एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

385 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

भाग 1 ]

(2 ) श्री शिवनारायण वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी , दिनांक 3 दिसम्बर 2008 से तीन वर्ष दिनांक 2 दिसम्बर 2011 तक.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(3 ) श्री योगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी, दिनांक 13 जनवरी 2009 से तीन वर्ष दिनांक 12 जनवरी 2012 तक.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2010

(4) श्री वीरेन्द्र वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष दिनांक 23 जुलाई 2011 तक.

(5 ) श्री धनीराम यादव , अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक तहसील करेरा , जिला शिवपुरी , दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष दिनांक 23 जुलाई 2011 तक.

फा. क्र . 1 ( बी) -20-04- इक्कीस- ब ( दो ) - राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2004 , 2 दिसम्बर 2004 एवं 23 जुलाई 2004 तथा 12 जनवरी , 2005 निम्न शासकीय अभिभाषक/ लोकअभियोजक/ अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक , शिवपुरी के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है.

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी .

(6 ) श्री सीताराम चौधरी, अति. शास . अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी, दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष, दिनांक 23 जुलाई 2011 तक.

( 1 ) श्री मदन बिहारी श्रीवास्तव , शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, शिवपुरी , दिनांक 22 नवम्बर, 2008 से तीन वर्ष दिनांक 21 नवम्बर 2011 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. एफ- 3-68-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-68-2009- बत्तीस , दिनांक 5 अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

ग्राम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग

क्षेत्रफल (एकड़ में)

(6)

विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग (5)

(1)

(3)

(4)

( 2)

1

32

सार्वजनिक एवं अर्द्ध ग्राम सेवनिया गौड़

3.53 एकड़ में से

कृषि

सार्वजनिक के अन्तर्गत

3.00 एकड़.

(शैक्षणिक) .

3.00 एकड़

कुल योग .

(2) उपरोक्त उपरांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ- 3-53-2008 बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-53-2009- बत्तीस , 386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1 दिनांक 9 मई , 2008 , 10 नवम्बर 2009, 10 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित रीवा विकास योजना, 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक ग्राम

खसरा क्रमांक क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(1) (2)

(3)

1

ग्राम रतहरा

विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग

(5)

(6) (4)

बायपास/मार्ग 60 मीटर

140 वर्गमीटर

1. 331 संपूर्ण भाग

2. 332 का अंश भाग

3. 330 का अंश भाग

4. 329 संपूर्ण भाग

5. 328 का अंश भाग

6. 312 का अंश भाग

7. 323 का अंश भाग

8. 313 का अंश भाग.

9. 314 का अंश भाग

10. 315 का अंश भाग

11. 316 का अंश भाग

12. 317 का अंश भाग

13. 322 संपूर्ण भाग

14. 321 का अंश भाग

15. 584 का अंश भाग

16. 583 का अंश भाग

17. 585 का अंश भागम

18. 599 का अंश भाग

19. 598 का अंश भाग

20. 597 का अंश भाग

21. 309 का अंश भाग 2 ग्राम रतहरी

1. 226 का अंश भाग

2. 227 संपूर्ण भाग

3. 228 संपूर्ण भाग

4. 229 का अंश भाग

5. 235 का अंश भाग

6. 236 का अंश भाग

237 का अंश भाग

7.

8. 238 का अंश भाग

9. 239 का अंश भाग

10. 240 का अंश भाग

11. 241 का अंश भाग

12. 242 का अंश भांग

13 . 243 संपूर्ण भाग

14. 244 का अंश भाग

15. 245 संपूर्ण भाग

कृषि

456

2000

210

530

2130

200

192

3080

2053

3750

1270

138

670

887

125

1725

1528

406

590

170

1350

बायपास/मार्ग 60 मीटर

कृषि

32

134

401

1950

1570

1860

2780

860

825

595

405

85

210

121 भाग 1 ]

387

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

(1) (2)

(3)

ग्राम रतहरी

187 का अंश भाग

16.

17.. 280 संपूर्ण भाग

18. 281 संपूर्ण भाग

19. 282 संपूर्ण भाग

20. 283 का अंश भाग

21. 286 का अंश भाग

22. 285 का अंश भाग

23. 345 का अंश भाग

24. 346 का अंश भाग

25. 348 का अंश भाग

26. 349 संपूर्ण भाग

27. 350 संपूर्ण भाग

28. 251 संपूर्ण भाग

29. 352 का अंश भाग

30. 353 संपूर्ण भाग

31. 354 का अंश भाग

32. 355 का अंश भाग

33. 356 का अंश भाग

34. 357 का अंश भाग

35. 384 का अंश भाग

36. 385 का अंश भाग

37. 368 का अंश भाग

38. 383 संपूर्ण भाग

39. 382 संपूर्ण भाग

40. 378 का अंश भाग

41. 279 का अंश भाग

42. 277 का अंश भाग

43. 272 का अंश भाग

44. 380 का अंश भाग

45. 381 का अंश भाग

46. 392 का अंश भाग

1 .. 99 का अंश भाग 3 ग्राम गड़रिया

2. 134 का अंश भाग

3. 133 का अंश भाग

4. 132 का अंश भाग

5. 101 का अंश भाग

6. 102 का अंश भाग

7. 103 का अंश भाग

8. 129 का अंश भाग

9 . 120 का अंश भाग

10. 121 का अंश भाग

11 . 122 का अंश भाग

12. 123 का अंश भाग (4)

(5)

(6)

बायपास/मार्ग 60 मीटर 2480

कृषि

122

52

32

110

64

94

152

180

74

28

40

198

2595

56

1495

3660

1560

1980

250

88

220

328

328

360

308

90

1008

540

1180

488

बायपास/मार्ग 1286

कृषि

4368

60 मीटर 1824

3952

4864

660

12000

628

1386

288

2232

1072 388

(1) (2)

(3)

13. 124. का अंश भाग ग्राम गड़रिया

117 का अंश भाग

14.

15. 111 का अंश भाग

16. 116 का अंश भाग

17. 536 का अंश भाग

18.537 का अंश भाग

19. 538 का अंश भाग

20. 567 का अंश भाग

21. 568 का अंश भाग

22. 569 का अंश भाग

23. 566 का अंश भाग

24. 563 का अंश भाग

25. 561 का अंश भाग

26. 565 का अंश भाग

27. 550 का अंश भाग

28. 562 का अंश भाग

29. 549 संपूर्ण भाग

30. 551 का अंश भाग

31. 552 का अंश भाग

32. 553 का अंश भाग

33. 554 का अंश भाग

34. 555 का अंश भाग

35. 776 का अंश भाग

36. 777 का अंश भाग.

38. 799 का अंश भाग

39. 800 का अंश भाग

40. 801 का अंश भाग

41. 825 का अंश भाग

42. 802 का अंश भाग

43. 803 का अंश भाग

804 का अंश भाग

44.

45. 823 का अंश भाग

46. 805 का अंश भाग

47. 809 का अंश भाग

48. 807 का अंश भाग

49. 855 का अंश भाग

50. 939 का अंश भाग

51. 825 , 855 , 823 , 859 ,

860 , 861 , 862 , 863 ,

864, 915 , 916 , 917 ,

918 , 919 , 920 , 938 ,

937 , 935 , 970, 971 ,

972, 973 , 974, 975 ,

976 , 977 , 980 , 994 ,

1005 , 1003 , 1002 ,

1001 , 1000 , 999 ,

1004, 816 , 930 , 939 ,

969 का अंश भाग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1 (4)

(5)

(6) 168

बायपास/मार्ग

कृषि

2904

60मीटर 360

7200

480

1086

1552

1392

6912

1024

384

3168

1024

584

48

288

149

72

640

142

1126

80

320

144

1000

480

480

2184

480

4608

726

7680

2288

192

807

2080

1312

69840 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(1) (2)

(3)

4.

जोरी

1. 635 का अंश भाग

2. 634 का अंश भाग

3 . 636 का अंश भाग

4. 586 का अंश भाग

5. 562 संपूर्ण भाग

6. 563 का अंश भाग

7. 564 का अंश भाग

8. 531 का अंश भाग

9. 16 का अंश भाग

10. 559 का अंश भाग

11. 560 का अंश भाग

12. 530 का अंश भाग

13. 486 का अंश भाग

14. 539 का अंश भाग

15. 527 का अंश भाग

16. 525 का अंश भाग

17. 526 का अंश भाग

18. 491 का अंश भाग

19. 492 का अंश भाग

20. 494 का अंश भाग

21. 493 का अंश भाग

22. 503 का अंश भाग

23. 504 का अंश भाग

24. 505 का अंश भाग

25. 325 का अंश भाग

26. 347 का अंश भाग

27. 323 का अंश भाग

28. 324 का अंश भाग

29. 315 का अंश भाग

30. 316 का अंश भाग

31. 314 का अंश भाग

32. 306 का अंश भाग

33. 309 का अंश भाग

34. 310 संपूर्ण भाग

35. 311 का अंश भाग

36. 105 का अंश भाग

37. 106 का अंश भाग

38. 107 का अंश भाग .

39. 111 का अंश भाग

40. 490 का अंश भाग

41. 496 का अंश भाग

42. 521 का अंश भाग

43. 522 का अंश भाग

44. 110 का अंश भाग

45. 109 का अंश भाग

46. 113 का अंश भाग

47. 116 का अंश भाग

48. 114/1 का अंश भाग

49. 117 का अंश भाग

50. 118 का अंश भाग

51. 119/2 का अंश भाग

52. 47 का अंश भाग

53. 126 का अंश भाग

389

(6) (4)

(5)

401

बायपास/मार्ग

कृषि

60मीटर 4610

1168

400

61

1724

350

1300

1080

36

288

2106

576

480

5300

1550

3150

192

2776

160

576

5630

2500

240

1050

1280

4854

3673

1332

128

20

40

4846

145

160

3743

1444

120

2912

396

368

120

144

2070

290

336

1264

1360

2672

680

1188

6672

3388 390

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

800

जोरी

54. 230 का अंश भाग

कृषि

1300

55. 231 का अंश भाग

बायपास/मार्ग 60 मीटर

36

56. 232 का अंश भाग

3770

57. 127 का अंश भाग

192

58. 128 का अंश भाग

259

59. 129 संपूर्ण भाग

60. 130 का अंश भाग

3730

61. 138 का अंश भाग

2916

62. 211 का अंश भाग

928

3820

63. 212 का अंश भाग

512

64. 298 का अंश भाग

1252

65. 299 का अंश भाग

10536

66. 556 , 554 का अंश भाग

5 ग्राम डकवार

2640

1. 122 का अंश भाग

कृषि

1368

2. 3/2 का अंश भाग

बायपास/भार्ग 60मीटर

2895

3. 45 का अंश भाग

4.46 का अंश भाग

768

26120

5. 109 , 110 , 111 , 66 , 46, 45, 30 , 29 , 28 , 25 , 24/1 , 3/1 , 3/2 , 5 , 4, 6 , 112, 27 , 28/1 , 28/2 .

850

6 ग्राम सिलपरा

1. 303/1216 का अंश भाग

2.

22080

1023 , 1024 , 1025 , 1026 , 1027, 1030 , 1031 , 1043 , 1044, 292 , 303/1215 , 303/1216 , 303/1217, 1028, 292/1219 एवं 1029 का अंश भाग.

5820

7 ग्राम सिलपरी

1. 37 का अंश भाग

कृषि

बायपास/मार्ग 60मीटर 2. 48 का अंश भाग

5540

240

3. 38 का अंश भाग

2808

4. 459 का अंश भाग

5. 460 का अंश भाग

312

448

6. 440 का अंश भाग

7. 435 का अंश भाग

4464

1536

8. 436 का अंश भाग

576

9. 437 का अंश भाग

7650

10. 429 का अंश भाग

60

11. 426 का अंश भाग

1768

12. 427 का अंश भाग

13. 428 का अंश भाग

4812

480

14. 469 का अंश भाग

15. 467 का अंश भाग

96

2400

16. 523 का अंश भाग

15840

17. 39 , 44, 42, 43 , 40 , 49 , 467 , 468 , 469 , 466 , 465 , 462 , 463, 461 का अंश भाग

2. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना-2001 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

391 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

गृह (सामान्य ) विभाग

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010 विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010-दो - ए ( 3 ) .- मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रींवा , भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन , इन्दौर , होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ( उत्तराखण्ड ) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

प्रश्नपत्र का विषय

प्र . पत्र (1)

(2)

समय (3)

सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

1. पहला प्रश्नपत्र -दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस , सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 2.

पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .

_"_ 3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

" 4.

विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित) .

5. पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

" .

59 . विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

6.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

दूसरा प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 7 .

दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

_"_ 8. समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

मंगलवार , दिनांक 6 अप्रैल 2010

9 . पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

" 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.

392

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

11. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.

12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .

"

प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 13.

_ "_ 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये

_ "_ 61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

15. दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों , राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . ( पुस्तकों सहित) .

_ "_ 17. तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

_ "_ 18. समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

_ "_ 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .

"

62. लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

"

21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण - विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित) .

22. प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

_ "_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

"

24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा ".

63. स्विच गेयर तथा संरक्षण , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 393 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(3)

(2)

(1)

25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया -वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये . दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

" 26 . सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के).

" 28. दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

_"_ 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

" 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ 31. चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा , तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

_"_ 32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.

गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010

प्रातः 10 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

33. प्रश्न प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

34. प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 35. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.

ب" 37 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 39 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .

_ "_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

_"_ 43. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्रातः 10.00 बजे से 45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 11.00 बजे तक.

_ "_ 46. प्रथम प्रश्नपत्र- लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) .

प्रात: 10.00 बजे से 47. प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1.00 बजे तक.

_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 49. प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित) .

_"_ 50. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

" 65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से 51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

शाम 4.00 बजे तक.

52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_

दोपहर 2.00 बजे से 53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .

शाम 5.00 बजे तक.

_"_ 54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

55. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

56. द्वितीय प्रश्नपत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

57. प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के 'अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित )

सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल 2010

58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.

नोट:- (1 ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों , राज्य केअधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98 - दो - ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90- दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी .

(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह ( सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष /कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई , 2010 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है , एस.सी/एस.टी . दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, अवर सचिव.

396

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्र. 305 - भू-अर्जन- 2009- रा.प्र.क्र. अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन जिला

तहसील

ग्राम

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5 )

(6) पेटलावद

1.20

झाबुआ

छायनपूर्व

माही परियोजना की छायनपूर्व माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बॉध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. 345 - भू-अर्जन- 2009- रा.प्र.क्र. अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) पेटलावद

झाबुआ

1.75

बल्यापाडा (गुणावद)

माही परियोजना की छायनपूर्व माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बाँध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

397 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 72- भू- अर्जन- कार्य 200. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.416 .

हुजूर बहुरीबांध -425 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 74 - भू-अर्जन- कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.044

पुरैनी-379

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

398

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1

لا क्र. 76 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4)..

(3)

रीवा

0.016

पुरैनी-378

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 78 - भू- अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में गैसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

बरवाह -422 0.829 हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 80 - भू- अर्जन-कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

जेरूका-34 0.097 हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 82- भू-अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.022 हुजूर जुड़मनिया-48

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 क्र. 84- भू- अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. ' राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.056

अमवा-08

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 मार्च 2010

क्र. 132 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

रीवा

सिरमौर

1.60

माँद नं. 1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक एवं उसकी माँद माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है .

401

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

भाग 1 ]

क्र. 134 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : --

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

0.945 रीवा

सिरमौर मेहमूंदपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6).

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरवार वितरक नहर एवं मेहमूंदपुर माईनर नम्बर 1 एवं 2 में छूटे खसरों की आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 136 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के, उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

पिपरवार

1.80 सिरमौर

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक, माईनर 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 क्र. 138- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

सिरमौर

नौआ

0.090

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 140- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि क़ी अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

सिरमौर सहेवा-535 2.600

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक एवं उसकी सहेवा माईनर 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 142- भू- अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) (2)

(3)

अम्बार-13

1.214 शहडोल ब्यौहारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 2 , देवलोंद, शहडोल (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 24 फरवरी 2010

प्र. क्र. 2 अ- 82-09-10- भू-अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर. में) (2)

(3)

(4) (1)

2.46

रूनीजा

मन्दसौर सुवासरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रूनीजा- अंगारी मार्ग हेतु

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग , मन्दसौर.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. के. सारस्वत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 464- भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने . की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा

7.027

हनुमना सेमरहा पहाड़

गोवर्दहा बांध योजना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 465 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन जिला

तहसील नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6) रीवा

मटिखानी

14.244

हनुमना

गोवर्दहा बांध योजना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , रीवा.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

भाग 1 ]

क्र.466 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

गोवर्दहा बांध योजना

8.501

रीवा

हनुमना पोखड़ौर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग, रीवा.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.

(2)

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 467 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

गोवर्दहा बांध योजना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन ,

रीवा

सेमरहा मुतालिके 21.581

हनुमना

संभाग , रीवा.

सिगटी

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.

(2)

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

406

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 क्र. 468 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा

15.239

हनुमना

तुर्का

गोवर्दहा बांध योजना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, रीवा.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 469- भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन जिला

तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 ( 2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) .

(6) रीवा

मऊगंज ढीघा वदौर 1.610 कृषक भूमि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, कदुआवन बांध योजना हेतु

.405 म.प्र. शासन संभाग , रीवा ( म.प्र.) .

योग : 2.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

407 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010.

रीवा, दिनांक 10 मार्च 2010

क्र. 473 - भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उवत धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(5)

(1)

(4)

(6) रीवा

मऊगंज

कदुआवन बांध योजना हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

हर्रई गुजरान 14.127 कृषक भूमि 2.107 म.प्र. शासन योग : 16.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 474- भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

रीवा

मऊगंज

कदुआवन बांध योजना हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .

हर्रहा कोठार 23.966 कृषक भूमि 24.342 म.प्र . शासन योग : 48.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

408

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1

3 क्र. 475 - भू- अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

मऊगंज दुधमनिया 21.050 कृषक भूमि 48.949 म.प्र. शासन योग : 69.999 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कदुआवन बांध योजना हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , रीवा (म.प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Y कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 1391 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

3.034 राजगढ़ राजगढ़ बांसखेड़ा एल.बी.सी.

1.234 राजगढ़ राजगढ़ देहरीकराण एल.बी.सी.

राजगढ़ राजंगढ़ गौरियाखेड़ा आर.बी.सी. 3.771 योग : 8.039

2.214

बांसखेड़ा

राजगढ़ राजगढ़

गिन्दोरी

0.300 राजगढ़ राजगढ़

0.463 राजगढ़ राजगढ़

धुंवाखेड़ी

योग : 2.977

कुल योग : 11.016 धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्मन

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग राजगढ़.

गोकुलपुरा तालाब की एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

गोकुलपुरा तालाब शीर्ष कार्य निर्माण हेतु छूटे हुए सर्वे नं. का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

409 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 1029 - भू- अर्जन- 2010-प्र.क्र. 01-अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम /शहर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(6) (3)

(2)

(5)

(4)

(1)

7.91

अलीराजपुर अलीराजपुर कदवालिया

छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 1030- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 02-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम /शहर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

1.44

अलीराजपुर अलीराजपुर आगलगोटा

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

410

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 क्र. 1033 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 03-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत

जिला

तहसील ग्राम /शहर सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

9.35

मोरधी

अलीराजपुर अलीराजपुर

छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .

नोट : - भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1036- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 04-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत

जिला

तहसील ग्राम /शहर सर्वे नम्बर

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) अम्बारी

3.65

अलीराजपुर अलीराजपुर

छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .

नोट :- भूमि का नवशा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

4.11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

भाग 1 ]

क्र. 1039 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम /शहर सर्वे नम्बर

जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

15.61

रिछवी

छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन अलीराजपुर

अलीराजपुर

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा) .

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 1044 - भू- अर्जन - 2010 - प्र.क्र. 06 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम /शहर सर्वे नम्बर

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

6.80

छोटा उदेयपुर- धार हेतु रेल्वे लाईन अलीराजपुर

अलीराजपुर

भयड़िया की चौकी

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा) .

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 क्र. 1045- भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 07-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

सर्वे नम्बर

ग्राम /शहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16.72

अलीराजपुर अलीराजपुर चिचलगुड़ा

छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा ) .

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1048- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 08-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील ग्राम /शहर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) .

(6) थाना सेमली 1.31

अलीराजपुर अलीराजपुर

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) छोटा उदेयपुर - धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे ( बड़ौदा) .

नोट : - भूमि का नवशा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ,अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्र. 660- भू-अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) सांवेर सोलसिन्दा

इन्दौर

0.520 योग : 0.520

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.

इन्दौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं तहसील , सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय से किया जा सकता है.

क्र. 662- भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) सांवेर

इन्दौर

जैतपुरा

0.894 योग : 0.894

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

इन्दौर - उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील , सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय से किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[ भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 4-अ-82-05-06. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- विदिशा

तहसील- नटेरन

(ख)

(ग ) नगर/ग्राम- खुशालपुर

लगभग क्षेत्रफल-61.990 हेक्टेयरं.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

30

0.270

31

1.000

32

1.881

33

1.996

34/1

0.810

35/1

1.804

34/2

0.810

35/2

1.803

28/3

0.259

36/1 क/1

4.309

20/3

0.220

36/1क/2

1.270

36/1ख

1.045

36/3ख

1.045

36/2/1/क

0.523

36/3क/2ख

4.418

10

0.190

28/2

0.259

52/1

0.564

(1)

(2)

20/2

0.140

36/2/ख

1.463

36/2 ग

1.525

36/3क/1

1.774

28/1

0.259

36/3क/2

2.550

20/1

0.140

28/4

2.005

36/2/1 ग

1.672

37/1

1.331

48/1

0.209

24

0.093

47

0.199

51

0.094

18/1

0.230

17/1क

1.641

52/2

1.108

50

0.773

17/ 1ख

1.463

17/ 1 ग

1.076

39

0.565

17/2

0.836

16/1

1.254.

42

4.181

16/2

1.338

15

1.495

12

1.844

40

2.091

46/1

1.046

46/2

3.135

32/2/ 1 ख

0.604

18/2

0.230

37/2

1.331

48/2

0.209

18/3

0.070

37/3

1.331

48/3

0.209

योग

61.990

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4 -अ-82-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम - दूदनखेड़ी

लगभग क्षेत्र-24.567 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

53/2

0.110

53/3

0.150

53/4

1.000

53/5

0.745

53/6

1.255

53/7

1.425

1.165

53/8

1.164

53/9

0.890

53/10

53/11 क

0.840

53/11ख/ 1

0.836

0.004

53/11ख.मि.

1.125

53/12

53/13

1.595

53/14

0.243

53/15

1.125.

0.011

53/16क

53/16ख

0.575

53/16ग

1.045

53/17

1.052

53/18

1.125

53/19

0.397

53/20

0.340

(1)

(2)

53/21

0.130

53/22

0.394

1.394

53/23

53/24

1.133

53/25

1.141

0.809

53/26

53/27

0.971

0.073

51

48

0.065

50

0.240

24.567

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर (बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 5 - अ- 82-06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

तहसील- नटेरन

(ख )

ग्राम- रगरू

(ग)

लगभग क्षेत्र- 11.317 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

33/2

0.320

35/1

0.165

35/2

0.115

0.051

86

0.125

88/1

88/2

1.115 416

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

(1)

(2)

88/3

1.067

88/4

0.375

160/3

0.527

160/4

0.124

160/12

0.628

160/5

0.037

160/8

0.230

160/23

0.848

160/7

0.263

160/2

0.817

160/9

0.261

160/10

0.300

160/11

0.377

160/13

0.769

160/14

0.486

160/15

0.950

160/16

0.280

31

0.717

105

0.325

102

0.045

योग

11.317

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु..

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 6- अ-82-06-07.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- नटेरन

[ भाग 1 (ग ) ग्राम- बरौदा

लगभग क्षेत्र-29.949 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.240

173/2

174/2

0.595

175/1

2.117

175/2

2.116

176/1

1.031

176/2

0.310

176/3

0.154

177

0.330

178/1

0.450

0.375

178/2

178/2/2क

0.123

194/1/1

0.068

178/2/3

1.100

178/2/4

0.955

182/1

0.195

182/3

0.070

182/2

0.010

182/4

0.130

189/1

0.525

0.670

189/2

-202/3

0.065

190/3

0.250

190/6

0.350

190/7 क

0.530

190/9 क

0.282

190/7 ग

0.030

190/9 ख

0.074

204

1.077

194/2/1

0.235

194/3

0.707

199

9.968

200/1

0.600

202/1

0.040

202/2

0.110

203

2.638

29.949

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

417

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7- अ-82-06-07.- चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-विदिशा

(क)

तहसील- नटेरन

(ख )

(ग) ग्राम- दुनातर

(घ ) लगभग क्षेत्र- 152.722 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

4

0.705

6

0.330

24

0.261

25

0.105

22

0.052

28

6.405

29

0.167

47

0.590

17

0.167

18

0.209

26

0.031

19

0.314

20

0.418

21

0.325

23

0.052

50

0.440

51

0.909

27

0.073

35/1

1.463

36/1

2.514

52/4

0.168

(2)

(1)

68/1

0.151

54/3/3

0.209

3.354

57

58/1/2

3.539

86/2

1.693

7.000

58/2क

58/2ख

1.000

7.000

58/2 ग

58/1/3

3.539

37/2/1

0.712

35/2

1.057

37/2/2

1.649

38/2क

2.159

0.764

54/3/1

55/1

0.209

56/1

0.680

35/3

1.057

37/2/3

1.445

38/2ख

2.158

55/2

0.209

56/2

0.679

35/4

2.214

54/3/2

0.763

54/2

1.045

52/2

1.232

52/1

0.912

52/3

1.595

86/3

1.694

5.268

60/1

61/1

0.883

0.836

85/2/3

88/1

2.195

61/5

0.209

62/3

0.034

85/2/2

3.092

89

2.759

92/1

1.149

96/1

2.091

61/3

0.590

82

0.230

1.888

16 418

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

(1)

(2)

61/2

3.300

90

5.017

92/2

1.150

96/2

2.090

54/3/1

0.764

53

2.802

61/4

0.836

74

4.881

83

0.209

84

4.599

85/2/1

0.883

54/1

1.045

58/1/1

2.495

86/1

1.693

35/5

1.045

36/2

3.844

36/3

2.798

37/1क/ 1

0.657

37/1क/2

2.090

37/1 ख

0.418

60/2

5.268

88/2

3.031

67/1

0.314

38/1

2.500

66

0.857

67/2

3.000

67/3

3.000

70

0.668

71

1.890

85/1

0.418

87

0.690

93

2.154

68/2

0.440

योग

152.722

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. 10-अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-नटेरन

ग्राम - नहरयाई

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.628 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

121

1.986

122

1.484

123

1.725

124

1.610

128/1

1.254

131/1

0.291

125

1.703

126/1

2.738

128/2

3.135

132

2.989

131/2

0.576

133

0.220

134/1

0.089

134/2

0.089

126/2

2.739 22.628

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 12-अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक भाग 1 ]

419

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम-शमशाबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 33.226 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

5/1

0.950

5/2

0.220

6

1.199

7

0.405

8

0.511

67/2

1.210

21

0.405

23

0.052

22/1

0.238

0.199

24

0.480

65

0.190

66/1

0.405

63/2

0.450

66/2

0.600

67/1

0.124

87/1

0.209

72/2क

0.050

72/2 ग

0.460

72/ 2 घ

1.000

1.672

72/3

72/1

2.165

73

1.829

5.069

74

75

0.418

77 मि.

0.243

0.003

77 मि.

0.005

77 मि.

78

0.615

82/2 मिः

0.360

82/3 मि.

0.360

(2)

(1)

0.042

161

167 मि.

0.245

171/2/3

0.407

171/2/1

0.230

0.230

171/2/2

0.407

171/2/4

171/1/2

0.332

0.341

171/1/3

0.341

174

10.815

0.220

175

0.042

177/4

0.688

176/1

0.240

176/2

0.868

177/5

0.062

0.075

177/1

177/3

0.930

189

0.272

0.021

190

191

0.016

188

0.167

219

0.063

220

0.335

236/2

0.089

239

0.083

241

0.063

0.031

242

243

0.052

245

0.157

249

0.021

248

0.042

230

0.042

232

0.140

221

0.063

232मि.

0.006

236/1 मि.

0.089

282

0.060

323

0.190

316

0.230

331/2

0.359

332

2.000

167 मि.

0.024

33.226

योग 420

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 26 फरवरी 2010

[भाग 1 इन्दौर, दिनांक 1 अगस्त 2009 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-खरगोन

(ख ) तहसील - बड़वाह

(ग ) ग्राम-पिपरीखेड़ा, वन परिक्षेत्र- सनावद ( घ) क्षेत्रफल-4.503 हेक्टर, ( दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार अधिभोग मान्यता अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ).

केवल अतिक्रमित वनभूमि ( उस पर निर्मित संरचनाओं को छोड़कर )

अतिक्रमित वनभूमि पर वन अधिकारों के धारक खसरा नम्बर/ कक्ष क्रमांक

क्र. 102- भू-अर्जन- 08- प्र.क्र . 9- अ- 82-07-08- संशोधन.- इस कार्यालय के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 9 अ- 82- 07-08 में ग्राम कल्याणपुरा , तह. खरगोन , जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि रकबा 2.706 हे. के भू-अर्जन के संबंध में जारी धारा 6 की उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 29 फरवरी 2008 के पृष्ठ क्रमांक 549 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

सही संशोधित प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां

खसरा नं.

रकबा

खसरा नं.

(हे.में)

रकबा (हे.में) 22/1/2

0.030

22/1/3

0.030 66/3

0.036

66/2

0.036 89/2

0.102

89/3

0.102 शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

खरगोन, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 119 - भू-अर्जन-10 प्र.क्र. 48-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 1020/5/कोर्ट/09, अतिक्रमित वनभूमि रकबा

का नाम

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

298A

0.365

रजान पिता दीत्या, अनिबाई पति रजान .

299

0.249

भावसिंह पिता अलसिंग, राधाबाई पति भावसिंह.

299

1.986 रामा पिता अलसिंग , नूरीबाई पति रामा.

299

1.903

रेमता पिता कनसिंग 4.503

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन ( म.प्र. ) , भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21 , सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 118 - भू-अर्जन-10 प्र.क्र. 49-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 1021 /5/कोर्ट/09, इन्दौर , दिनांक 1 अगस्त 2009 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- बड़वाह

(ग ) ग्राम- अतरसुम्बा, वन परिक्षेत्र- सनावद (घ ) क्षेत्रफल-- 14.979 हेक्टर, ( दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार अधिभोग मान्यता अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है).

केवल अतिक्रमित वनभूमि ( उस पर निर्मित संरचनाओं को छोड़कर )

अतिक्रमित वनभूमि पर वन अधिकारों के धारक अतिक्रमित वनभूमि रकबा

खसरा नम्बर/ कक्ष क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

का नाम (3)

2.265

296

फुलसिंग पिता रेबान, सायबा पति फुलसिंग .

295

0.971 रणजीत पिता भुवान , नाजुबाई पतिः रणजीत.

295C

3.297 गंगाराम पिता सुमला 1.867

295A, 299

कैलाश पिता नटूजी ( लट्टू) , मनुबाई पति कैलाश.

2.089

295A , 299

भुवांन पिता सायमल, बंशीबाई पति भुवान.

1.229

295A,

सुरेश पिता शिवजी, बानूबाई पति सुरेश.

299

1.813 गेदालाल पिता मंशाराम , अनीबाई पतिगेंदालाल.

299

1.448 विक्रम पिता सेकड़िया कुल रकबा 14.979

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन ( म.प्र. ), भू-अर्जन अधिकारी , ओंकारेश्वर/ महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21 , सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 299 - रा.प्र. क्र. 94-अ- 82-2008-09- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

तहसील- सेंधवा

(ख)

(ग) ग्राम- वाकी उर्फ गोई

क्षेत्रफल-0.128 हेक्टर.

(घ )

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम वाकी उर्फ गोई , तहसील सेंधवा

31/1

0.128 0.128

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-132 के. व्ही . उपकेन्द्र विस्तार हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंधवा के कार्यालय तथा अधीक्षक यंत्री, ( सिविल ) मध्यप्रदेश पावर, ट्रा. कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1

इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :---

अनुसूची

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, ज़िला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

( 1 ) भूमि का वर्णन-

रीवा , दिनांक 26 फरवरी 2010

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम- पुरैनी-378-

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.016 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि शासकीय भूमि क्रं. 109 - भू-अर्जन-कार्य 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

(हे. में )

(हे. में)

खसरा क्रमांक (1)

(2)

(3) अनुसूची

29/2

0.016

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- बरवाह

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.829 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(1)

अशासकीय भूमि (हे. में) (2)

शासकीय भूमि (हे. में) (3)

386

0.402

387

0.291

389

0.016

488

0.094

487

0.026

क्र. 113 -भू-अर्जन-कार्य 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब - माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) नगर/ग्राम- पुरैनी-379

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.044 हेक्टेयर.

खसरा

अशासकीय भूमि शासकीय भूमि

क्रमांक

(हे. में)

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

01

0.044

क्र. 111 - भू-अर्जन-कार्य 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, भाग 1 ]

423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 115 -भू-अर्जन-कार्य-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - हुजूर.

(ग ) नगर/ग्राम- बहुरीबांध-425

क्षेत्रफल लगभग- 0.416 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा क्रमांक (1)

अशासकीय भूमि (हे. में) (2)

शासकीय भूमि (हे. में) (3)

0.016

454

455

0.016

596

0.063

775

0.008 407

0.095

399

0.059

401

0.016

0.078

774

773

0.063

0.002

595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 117 - भू- अर्जन-कार्य- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- रीवा

(क)

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-अमवा

क्षेत्रफल लगभग-0.056 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा क्रमांक

(1)

अशासकीय भूमि (हे . में ) (2)

शासकीय भूमि (हे. में) (3) 800

0.016

1246

0.038 224

0.024 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न. माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 119 - भू-अर्जन-कार्य- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम-जूड़मनिया 424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.022 हेक्टेयर.

अशासकीय भूमि

खसरा क्रमांक

(हे. में)

शासकीय भूमि (हे . में) (1)

(2)

(3) 77

0.006 81

0.016 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 121 - भू-अर्जन- कार्य 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम-जेरूका

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.097 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि (हे. में )

शासकीय भूमि (हे. में ) (1)

(2)

(3) 396

0.038 397

0.059 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/ सब- माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 26 फरव्ररी 2010

प्र. क्र. 11 - अ- 82 - वर्ष 2006-07.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

ग्राम- मुडवारी

(ग )

लगभग क्षेत्रफल- 14.918 हेक्टर .

(घ)

कुल अर्जित रकबा भूमि का खसरा नम्बर

(हे. में)

प्रकार (1)

(2)

(3) 2623

0.015

निजी भूमि 2624

0.182

निजी भूमि 339

0.182

निजी भूमि 536

0.237

निजी भूमि 1078

0.046

निजी भूमि 1079

0.406

निजी भूमि 746

0.192

निजी भूमि

0.010

1597/1

निजी भूमि 1598/1

0.239

निजी भूमि 1599/1

0.040

निजी भूमि 698

0.020

निजी भूमि 1133

0.069

निजी भूमि 1134

0.002

निजी भूमि 1630

0.015

निजी भूमि 1631

0.040

निजी भूमि 2530

0.117

निजी भूमि 296

0.240

निजी भूमि 297

0.004

निजी भूमि 305

0.022

निजी भूमि 306

0.280

निजी भूमि 1142

0.082

निजी भूमि 1629

0.300

निजी भूमि 1628

0.022

निजी भूमि 2561

0.005

निजी भूमि 2562

0.132

निजी भूमि भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 2560/1

0.017

निजी भूमि 1395

0.061

निजी भूमि

0.042

275

निजी भूमि 1105

0.013

निजी भूमि

0.132

1106/2

निजी भूमि 1136

0.005

निजी भूमि

0.075

1137

निजी भूमि

0.070

1188

निजी भूमि

0.052

1197

निजी भूमि

0.008

744

निजी भूमि

0.037

745

निजी भूमि 1174

0.030

निजी भूमि

0.024

1175

निजी भूमि

0.036

1200

निजी भूमि 1213

0.120

निजी भूमि

0.132

304/2

निजी भूमि 2576

0.015

निजी भूमि

0.282

2577

निजी भूमि

0.024

331

निजी भूमि 332

0.067

निजी भूमि

0.017

538/2

निजी भूमि

.0.002

1176

निजी भूमि

0.244

1202

निजी भूमि 1205

-0.030

निजी भूमि

-0.060

1212

निजी भूमि

0.022

1609

निजी भूमि

0.250

1610

निजी भूमि

-0.070

683/1

निजी भूमि

0.005

680

निजी भूमि

0.082

683/3

निजी भूमि

0.110

683/4

निजी भूमि

0.057

684

निजी भूमि 274

0.112

निजी भूमि

0.122

1412/1क

निजी भूमि

0.040

1412/1 ख

निजी भूमि

0.016

1038/1

निजी भूमि 1039/1

0.032

निज़ी भूमि 747

0.032

निजी भूमि

0.015

748

निजी भूमि

0.152

2568/1

निजी भूमि

0.022

2568/2

निजी भूमि 2524

0.015

निजी भूमि

0.122

2569

निजी भूमि 1384/2

0.024

निजी भूमि

425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(3)

(2)

(1)

0.032

1387

निजी भूमि 534

0.052

निजी भूमि

0.069

535

निजी भूमि

0.140

1201

निजी भूमि

0.020

1177

निजी भूमि 1178

0.014

निजी भूमि

0.020

1198

निजी भूमि

0.090

1145

निजी भूमि 2525/1

निजी भूमि

0.070

0.017

865/1

निजी भूमि

0.070

1138

निजी भूमि

0.002

1139

निजी भूमि 1143

निजी भूमि

0.034

0.014

1144

निजी भूमि

0.102

749/2

निजी भूमि

0.05.2

749/3

निजी भूमि

0.102

749/4

निजी भूमि

0.025

2522/2

निजी भूमि

0.200

2523/2

निजी भूमि

0.082

2525/2

निजी भूमि

0.028

2626

निजी भूमि

0.052

2627/2

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि 2628/2

0.032

1383

निजी भूमि

0.078

1384/1

निजी भूमि

0.150

2532

निजी भूमि

0.016

963

निजी भूमि

0.003

964

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि 1013

0.150

1406

निजी भूमि

0.062

1408

निजी भूमि

0.090

1382

निजी भूमि

0.030

1403

निजी भूमि

0.132

1405

निजी भूमि

0.032

1396

निजी भूमि

0.062

1199

निजी भूमि

0.016

1187

निजी भूमि

0.364

1600

निजी भूमि i

0.140

689

निजी भूमि

0.010

690

निजी भूमि

0.042

691

निजी भूमि

0.080

863/1

निजी भूमि

0.038

1035

निजी भूमि

0.025

1036

निजी भूमि 426

(1)

(2)

(3) 1037

0.035

निजी भूमि 2523/1

0.152

निजी भूमि 769

0.005

निजी भूमि 770

0.027

निजी भूमि 2531

0.015

निजी भूमि 622

0.042

निजी भूमि 295

0.024

निजी भूमि 882

0.052

निजी भूमि 268

0.112

निजी भूमि 269

0.035

निजी भूमि 1045

0.250

निजी भूमि 1046

0.032

निजी भूमि 545/2

0.027

निजी भूमि 546/2

0.070

निजी भूमि 546/1

0.055

निजी भूमि 2615

0.150

निजी भूमि 2619

0.037

निजी भूमि 1220/1

0.334

निजी भूमि 1220/2

0.040

निजी भूमि 1103

0.015

निजी भूमि

0.004

1101

निजी भूमि 1102

0.174

निजी भूमि 1043

0.010

निजी भूमि 1044

0.005

निजी भूमि 1024

0.022

निजी भूमि 1025

0.065

निजी भूमि 1398

0.040

निजी भूमि 529

0.059

निजी भूमि 530

0.190

निजी भूमि 531

0.044

निजी भूमि 619

0.005

निजी भूमि 620

0.180

निजी भूमि 621

0.081

निजी भूमि 880

0.040

निजी भूमि 870/1

0.070

निजी भूमि 881

0.015

निजी भूमि 983/1

0.065

निजी भूमि 1015

0.015

निजी भूमि 1016

0.155

निजी भूमि 983/3

0.065

निजी भूमि 1017/2

0.005

निजी भूमि 983/4

0.065

निजी भूमि 983/2

0.065

निजी भूमि 333

0.005

निजी भूमि

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 334

0.180

निजी भूमि 335

0.040

निजी भूमि 270

0.062

निजी भूमि 255

0.180

निजी भूमि 256

0.054

निजी भूमि 264

0.065

निजी भूमि 1022

0.044

निजी भूमि 1023

0.170

निजी भूमि 2566

0.015

निजी भूमि 1602

0.010

निजी भूमि 265

0.074

निजी भूमि 266

0.055

निजी भूमि 259

0.062

निजी भूमि 864/2

0.052

निजी भूमि 865/2

0.017

निजी भूमि 991

0.035

निजी भूमि 2581/1

0.130

निजी भूमि 2581/2

0.050

निजी भूमि 1034/1

0.015

निजी भूमि 696

0.032

निजी भूमि 697

0.667

निजी भूमि 763

0.027

निजी भूमि 764/1

0.210

निजी भूमि 764/2

0.164

निजी भूमि 762

0.090

निजी भूमि 877/2

0.017

निजी भूमि 879

0.030

निजी भूमि 1221

0.170

निजी भूमि 1223

0.040

निजी भूमि 276/1

0.032

निजी भूमि 337

0.017

निजी भूमि 2526

0.055

निजी भूमि 674

0.017

निजी भूमि 1189

0.082

निजी भूमि 161.1

0.010

निजी भूमि 1612

0.005

निजी भूमि 1627/2

0.010

निजी भूमि 750

0.030

निजी भूमि 751

0.018

निजी भूमि 624

0.042

निजी भूमि 528

0.070

निजी भूमि 532

0.067

निजी भूमि 276/2

0.110

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 14.918 भाग 1 ]

427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(1)

(2)

(3) 537

0.015

शासकीय भूमि 2533

0.025

शासकीय भूमि 1385

0.010

शासकीय भूमि

0.040

1394

शासकीय भूमि 1399

0.020

शासकीय भूमि

0.030

1400

शासकीय भूमि 1379

0.020

शासकीय भूमि

0.075

1596

शासकीय भूमि

0.370

1227

शासकीय भूमि

0.250

1224/1

शासकीय भूमि

0.005

1195

शासकीय भूमि 1196

0.020

शासकीय भूमि

0.880

कुल रकबा शासकीय भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - अ-82- वर्ष 2006-07. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- पन्ना

(क)

तहसील- पवई

(ख )

ग्राम-रामनगर

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टर.

खसरा

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

0.16

18

निजी भूमि

0.10

19

निजी भूमि

0.03

22/1

निजी भूमि

0.08

30

निजी भूमि

0.04

28

निजी भूमि

0.410

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 1791 - भू- अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- केसली

ग्राम- दुधवारा , प.ह.नं. 32

(ग )

(घ) क्षेत्रफल-1.38 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

38

0.02

0.45

45

0.08

44

126

0.01

127/1

0.09

127/3

0.15

127/5

0.20

0.20

127/6

0.18

141

1.38

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- जुनिया जलाशय योजना की ( एल.बी.सी. ) नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

[भाग 1

>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 3 मार्च 2010 क्र. 1792- भू-अर्जन-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह . घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

क्र. 9 - अ- 82-08-09 - भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

(क) जिला- सागर

अनुसूची

(ख) तहसील- केसली

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(ग) ग्राम- जुनिया, प.ह.नं. 32

(क) जिला- धार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हेक्टर.

(ख) तहसील- कुक्षी

खसरा नम्बर

(ग ) ग्राम- देशवालिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.570 हेक्टर.

में से

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) 134/2

0.02

(1)

(2) 134/3

0.07

408/1/1

0.244 173/2

0.10

408/2

0.265 187

0.09

408/1/2

0.055 189

0.08

397/7

1.010

382

0.060 190

0.18

357/1 , 357/2

0.350 194

0.11

268

0.408 195

0.21

270

0.279 199

0.13

369/1/3

0.020 200

0.05

369/1/2

0.025

369/3/1

202/1

0.10

0.020

368

0.252 योग 1.14

367

0.340

0.190

223/1 , 223/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता

144/2

0.228

144/3

0.123 है-जुनियो जलाशय योजना की ( एल.बी.सी. ) नहर निर्माण हेतु द्वास कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्र. 1 , सागर.

144/4

0.090

144/5

0.050

3/3

0.255 ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरक्षिण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

4/1

0.164

4/2

0.142

योग : 4.570 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

भाग 1 ]

429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की आर.डी. 156.200 मी. से निकलने वाली पी. व्हाय 17 से निकलने वाली चिखल्दा एवं लिंगवा माइनर के निर्माण हेतु "

नोट.- भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 10- अ- 82-08-09- भू-अर्जन-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- लिंगवा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.215 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

151/1

0.070

151/2

0.158

151/3

0.160

157/1

0.160

157/2

0.160

163/2

0.400

158

0.460

164

0.952

142/1

0.282

142/2

0.053

166

0.100

141/1

0.600

0.160

136

139/1

0.500

योग 4.215

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की आर.डी. 156.200 मी. से निकलने वाली डी व्हाय 17 से निकलने वाली चिखल्दा एवं लिंगवा माईनर के निर्माण हेतु" .

नोट. - भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 4 मार्च 2010

रा.मा.क्र. 10 अ- 82- वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.- 78 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग) ग्राम-डोकरघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

169

0.202

योग .. 0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डोकरघाट माईनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

430

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मार्च 2010

रा.मा.क्र. 11 अ - 82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-78- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग) ग्राम- टेकापार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.062 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

418/1

0.062

मकान एक, पोरवेल

एक कुलहोर एक, वाटर टेन्क एक, चिमनी एक (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेकापार माईनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. 123 -अ- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के

[भाग 1 अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- इन्दौर

(ग ) नगर/ग्राम-खजराना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.425 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

276/9/2 पार्ट

0.022

276/11 पार्ट

0.016

276/12 पार्ट

0.016

276/13 पार्ट

0.020

276/14 पार्ट

0.016

276/15 पार्ट

0.024

276/17 पार्ट

0.027

279/1- पार्ट

0.101

279/2 पार्ट

0.048 .

279/4 पार्ट

0.024

280/2/1 पार्ट

0.036

280/2/2 पार्ट

0.021

281/1/1 पार्ट

0.020

282/1/1 . पार्ट

0.024

282/2/1 पार्ट

0.010

योग : 0.425

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदौर विकास प्राधिकरी , इंदौर की योजना क्रमांक 159 हेतु इंदौर शहर की विकास योजना के अनुरूप एम.आर. 10 को आर.ई. 2 से बायपास तक जोड़ने बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 6 मार्च 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- मुनासा

(ग) ग्राम-भिलाई

(घ ) अर्जित रकबा-2.07 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

14

पैकी 0.05

15

पैकी 0.07

16

पैकी 0.08

17

पैकी 0.07

18

पैकी 0.06

19

पैकी 0.04

35/1

पैकी 0.20

35/2

पैकी 0.15

35/3

पैकी 0.19

35/4

पैकी 0.17

35/5

पैकी 0.15

35/6

पैकी 0.15

36

पैकी 0.55

43

पैकी 0.14

योग : 2.07

431 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र. 25-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- सिवरिया

(घ ) अर्जित रकबा-2.15 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

16

0.02

19

0.20

20

0.24

21

0.07

0.07

22

24

0.16

25/1

0.22

25/2

0.19

163

0.09

164/2

0.34

171

0.43

172/1

0.12 योग : 2.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु .

432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो श्री, सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 26-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- दिनकरपुरा

(घ) अर्जित रकबा-2.96 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में)

(1)

(2)

213

पैकी 1.09

214/2

पैकी 0.40

217/2

पैकी 0.05

217/3

पैकी 0.25

221/2

पैकी 0.13

222

पैकी 0.02

223

पैकी 0.33

224

पैकी 0.27

225

पैकी 0.23

226/1

पैकी 0.19

योग : 2.96

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भाग 1

> भू-अर्जन- प्र . क्र. 27 -अ- 82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पुनासा

(ग) ग्राम- देवला

( घ) अर्जित रकबा-10.19 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में)

(1)

(2)

153/1

पैकी 1.46

153/2

पैकी 0.02

156

पैकी 1.81

157/1

पैकी 0.06

176

पैकी 0.02

197/1

पैकी 0.63

200

पैकी 1.43

203

पैकी 0.21

204

पैकी 0.21

205/1

पैकी 0.31

205/3

पैकी 0.30

पैकी 0.27

208/1

208/3

पैकी 0.79

222

पैकी 0.51

223

पैकी 0.02

226

पैकी 0.06

293

पैकी 0.05

295

पैकी 0.20

296

पैकी 0.32

297

पैकी 0.23

305/1

पैकी 0.27 भाग 1 ]

433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(1)

(2)

305/2

पैकी 0.57

305/3

पैकी 0.35

302/2

पैकी 0.03

326

पैकी 0.06

योग : 10.19

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना ( 4 × 600 मे.वा. ) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन. कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 मार्च 2010

प्र. क्र. 16- अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम -गोयरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -7.056 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(है. में)

(2)

(1)

0.204

284

286/5

0.081

288

0.086

289

0.081

0.004

290

0.008

291

292

0.261

294

0.248

0.225

295

302

0.021

303

0.202

0.088

306

307

0.202

0.202

308

309

0.032

310

0.121

311

0.071

0.040

312

313

0.082

314/1

0.117

314/2/1

0.154

320/3

0.007

321

0.255

0.333

322

323

0.350

593/1

0.115

593/2

0.032

0.032

593/3

593/4

0.032

593/5

0.030

594/1

0.040

594/2

0.134

0.050

594/3 434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 2010

(1)

(2)

611

0.121

612

0.101

614

0.088

867/1/1

0.012

868

0.222

870

0.326

872

0.161

873/1

0.098

873/2

0.076

891

0.036

897/2

0.085

897/3

0.086

898

0.138

899

0.064

909/1

0.148

933/1

0.100

933/2

0.076

934

0.016

0.036

935/1

937/1

0.076

940/1

0.121

947

0.146

948

0.036

950

0.008

951/1

0.064

951/2

0.278

954

0.142

955

0.151

2533/310

0.104

योग : 7.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत रामपुर घाट वितरक नहर हेतु.

[भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34- अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम- महोबा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.881 हेक्यर, खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

148

0.337

153

0.544 योग : 0.881

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खडेही वितरक नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंडी में किया जा सकता है.

(4 ) पूर्व में धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना में ग्राम महेबा उल्लेख है . महेबा के स्थान पर महोबा मान्य हो एवं महोबा पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-03-19.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-03-19.12.Ordinary.