मध्यप्रदेश शास
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र . - 108- भोपाल-09-11 .
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गतडाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 26 मार्च 2010 - चैत्र 5 , शक 1932
क्रमांक 13 ]
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2010
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. ई - 5-395 - आयएएस लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री एम. एम. उपाध्याय , आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 2 से 10 मार्च 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई- 5-666- आयएएस लीव एक-5.-( 1 ) श्री व्ही. एस. निरंजन, आयएएस. , प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 24 मई से 5 जून 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम . उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.
436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . एस . निरंजन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. एफ 3-3-2010- एक-4.- राज्य शासन , ईद- उल- फितर दिनांक 9 सितम्बर 2010 गुरुवार एवं ईद- उल- अहा दिनांक 16 नवम्बर 2010 मंगलवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिये ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है.
उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-3-2009- एक-4, दिनांक 6 नवम्बर 2009 के अनुक्रम में ऐच्छिकअवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है . यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2010 में घोषित ऐच्छिक अवकाशों में से केवल तीन दिन का अवकाश लेने की पात्रता होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. साहू, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. ई- 5-723- आयएएस- लीव -एक 5.- ( 1 ) श्री मनीष सिंह, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जून 2009 द्वारा दिनांक 22 से 27 जून 2009 तक छः दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28 से 30 जून 2009 तक तीन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह को अवकाश वतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[भाग 1 भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2010
क्र. ई-5-787 - आयएएस- लीव- 5- एक..- ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11 जनवरी से 4 फरवरी 2010 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. ई - 5-689- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला छतरपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी , 2009 द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2009 तक बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2009 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-372- आयएएस-लीव-5 - एक. ( 1 ) डॉ. पुखराज मारू, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह-कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल को दिनांक 22 फरवरी से 2 मार्च 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. पुखराज मारू को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - सह- कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में डॉ. पुखराज मारू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पुखराज मारू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. ई- 5-475 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री रजनीश वैश , भाप्रसे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- आयुक्त ( फील्ड ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर को दिनांक 6 से 10 मार्च 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- आयुक्त (फील्ड ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-739- आयएएस- लीव-5- एक. श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्तकिया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. एफ. 6-16-2002-3-जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नीलम पार्क , जहांगीराबाद, भोपाल एवं यादगार शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 22 फरवरी से 26 मार्च 2010 तक के लिए अस्थाई जेल घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. एफ. 23-02-2004-4- पच्चीस ( पार्ट ) .- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन किया गया था. राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक-2 पर अंकित " माननीय श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री, उपाध्यक्ष " के स्थान पर " माननीय श्री कुंवर विजय शाह , मंत्री, उपाध्यक्ष " स्थापित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजुक्ता मुद्गल , अपर सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. एफ 13-3-10-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3221 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 21 जनवरी 2010 से 20 जुलाई 2010 तक, छः माह के लिए छूट देता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
438
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
क्र. एफ 13-4-10-अ-ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 दिसम्बर 2009 से 12 मार्च 2010 तक, तीन माह के लिए छूट देता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा .
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी ; एवं
6 . यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, उपसचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2010 सूचना
क्र. एफ. 6-5 - सात- शा-3-2009.- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद् प्रचार एवं सर्वधारण की जानकारी हेतु यह सचूना प्रकाशित की जाती है:-
अनुसूची
क्रमांक जिला
(1)
(2)
प्रभावित तहसील (3)
1
आठनेर
बैतूल
2
बैरसिया
भोपाल
3
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
क्र. एफ 13-5-10-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3220 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 28 नवम्बर 2009 से 27 मई 2010 तक, छः माह के लिए छूट देता है :--
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की 4
धार 1. गंधवानी , 2. धार, 3. बदनावर, 4. सरदारपुर, 5. कुक्षी, 6. डही, 7. धरमपुरी.
भाग 1 ]
439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(3)
(2)
5
होशंगाबाद बाबई
6
खरगोन
1. झिरन्या , 2. बड़वाह , 3. कसरावद, 4. खरगोन , 5. गोगावां , 6. सेगांव , 7. भगवानपुरा , 8. भीकनगांव.
7
मन्दसौर
1. भानपुरा, 2. मल्हारगढ़ , 3. मंदसौर , 4. दलोदा, 5. सीतामऊ , 6. सुवासरा , 7. गरोठ, 8. शामगढ़ .
नीमच
8
1. जावद, 2. सिंगोली, 3. मनासा 9
सिवनी
1. कुरई , 2. के वलारी , 3. लखनादौन, 4. घनसौर.
10
उज्जैन
1. खाचरौद, 2. नागदा 36 तहसीलें
कुल
मदन मोहन उपाध्याय, प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. एफ-6-5-सा-शा-3-2009.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-5- सात- शा- 3-2009 , दिनांक 12 मार्च , 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन मोहन उपाध्याय, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 12th March 2010
NOTICE
No. F. 6-5 - VII - S-3-2009.-On the basis of standard fixed by the State Government, the State Governmen hereby recognize the drought affected Tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this Notice is published for wide publicity and information to general public:-
SCHEDULE
No.
District
Affected tahsils (1)
(2)
(3)
1 Betul
Aathner
2
Berasia
Bhopal
(2)
(3)
(1)
3
Chhindwara Chhindwara
4 Dhar
1. Dhar , 2. Sardarpur , 3. Dharmpuri , 4. Gandhwani . 5. Badnawar , 6. Kukshi , 7. Dahi .
5
Babai
Hoshangabad
6 Khargone 1. Jhiranya , 2. Badwah , 3. Kasrawad , 4. Khargone , 5. Gogawan , 6. Segaon , 7.Bhagwanpura , 8. Bhikangaon .
Mandsour
7
1. Bhanpura , 2. Malhargarh , 3. Mandsour , 4. Daloda , 5. Sitamau , 6. Suwasra , 7. Garoth , 8. Shamgarh .
8 Neemuch 1. Jawad , 2. Singauli , 3. Manasa 9 Séoni
1. Kurai , 2. Keolari , 3. Lakhnadon , 4. Ghansaur .
Ujjain
10 1. Khachrod , 2. Nagda Total 36Tahsils
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. M. UPADHYAY , Principal Secy .
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. एफ. 27-1-2010-ए-सोलह. कारखाना अधिनियम , 1948 (सन् 1948 का 63 ) की धारा 8 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के निम्नांकित सहायक संचालकों को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए "कारखाना निरीक्षक " नियुक्त करता है:-
सहायक संचालक 1. श्रीमती अमृता टैगोर
2. श्री राजेश यादव सहायक संचालक 3. श्रीमती माधुरी बरवा सहायक संचालक 4. श्री हिमांशु सालोमन सहायक संचालक 5. श्री नवीन कुमार बरवा सहायक संचालक No. F - 27-1-2010 - A - XVI . In exercise of powers conferred by Sub- section 8 ( 1 ) of the Factories Act , 1948 ( 63 of 1948) , State Government hereby appoint 440
following Assistant Directors of Industrial Health and Safety as "Factory Inspector " for the entire State of Madhya Pradesh .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. अन्यथा सेवाएं समाप्त की जासकेंगी.
Assistant Director
1. Smt . Amrata Tagore
Assistant Director 2. Shri Rajesh Yadav
Assistant Director 3. Smt. Madhuri Barva
AssistantDirector
4. Shri Himanshu Saloman
AssistantDirector
5. Shri Navin Kumar Barva
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, खेमराज माहोर , अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. एफ. 1 ( बी ) -73-2004- बी-4-दो. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे , अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी:-
सरल क्रमांक
(3 ) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि , स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.
(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.
(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी .
(6 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहींहोगा.
अभ्यर्थी का नाम
एवं पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची काक्रमांक
(3) (2)
(1)
01
1
कु. दीपाली जैन, हुलास सर्राफ जैन, रूपम गारमेन्ट्स, टीकमगढ़ (म. प्र.) .
2
02 सुश्री पारूल बेलापुरकल, श्री अशोक बेलापुरकर, ए-47, पद्मनाथ नगर, सुभाष नगर रेल्वे क्रॉसिंग के पास , भोपाल (म. प्र. ).
3
01
कु. संध्या राय , श्री अशोक कुमार राय , डिप्टीरेंजर वन विभाग , सरदारपुर जिला धार (म. प्र. ).
(7 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. " बाण्ड" का प्रारुप संलग्न है , जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(8 ) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
441
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 10/15 मार्च 2010
फा. क्र. 17 ( ई) 43-2009- इक्कीस- ब-( एक ).- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- इक्कीस-ब- (एक) , दिनांक 30 सितम्बर 2009 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में उसी दिनांक को प्रकाशित की गई थी, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, जहां तक कि उसका संबंध उस अधिसूचना द्वारा स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से है, राज्य शासन, मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के लिये ग्राम न्यायालय स्थापित करता है जो कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर है तथा ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र की सीमाएं कालम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट सीमा तक होंगी और ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके ( सारणी ) कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा.
( 2 ) यह अधिसूचना न्यायाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रवृत्त होगी .
अनु क्रमांक सिविल जिले का नाम
सारणी
क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं जिनका क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय की सीमा तक होगा ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम (1)
(2)
(3) 1 अलीराजपुर
अलीराजपुर 2
अनूपपुर
अनूपपुर 3
अशोकनगर
अशोकनगर 4
बालाघाट
बालाघाट 5
बड़वानी
बड़वानी 6
बैतूल
बैतूल
7
भिण्ड
भिण्ड 8
भोपाल
भोपाल 9
बुरहानपुर
बुरहानपुर (4)
(5)
अलीराजपुर राजस्व तहसील अलीराजपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
अनूपपुर
राजस्व तहसील अनूपपुर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
अशोकनगर
राजस्व तहसील अशोकनगर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
बालाघाट
राजस्व तहसील बालाघाट के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
बड़वानी
राजस्व तहसील बड़वानी के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
बैतूल
राजस्व तहसील बैतूल के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
भिण्ड
राजस्व तहसील भिण्ड के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
भोपाल
राजस्व तहसील भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
बुरहानपुर
राजस्व तहसील बुरहानपुर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
442
(2)
(3) (1)
10
छतरपुर
छतरपुर
(5)
(4)
छतरपुर
राजस्व तहसील छतरपुर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
छिन्दवाड़ा
11
छन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
12
दमोह
दमोह
दतिया दतिया
13
देवास 14
देवास
धार धार
15
डिंडौरी डिंडौरी
16
खण्डवा 17 पूर्वनिमाड़ खण्डवा.
18
गुना गुना
ग्वालियर ग्वालियर
19
20
हरदा
हरदा
होशंगाबाद 21
होशंगाबाद
इन्दौर 22
इन्दौर
23
जबलपुर जबलपुर
24
झाबुआ झाबुआ
राजस्व तहसील छिन्दवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
दमोह
राजस्व तहसील दमोह के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
दतिया
राजस्व तहसील दतिया के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
देवास
राजस्व तहसील देवास के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
धार
राजस्व तहसील धार के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
डिंडौरी
राजस्व तहसील डिंडौरी के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
खण्डवा
राजस्व तहसील खण्डवा के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
गुना
राजस्व तहसील गुना के क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
ग्वालियर
राजस्व तहसील ग्वालियर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
हरदा
राजस्व तहसील हरदा के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
होशंगाबाद
राजस्व तहसील होशंगाबाद के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
इन्दौर
राजस्व तहसील इन्दौर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
जबलपुर
राजस्व तहसील जबलपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
झाबुआ
राजस्व तहसील झाबुआ के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2)
(3) 25
कटनी
कटनी 26
मण्डला
मण्डला 27
मन्दसौर
मन्दसौर 28 मुरैना
मुरैना 29 नरसिंहपुर
नरसिंहपुर 30
नीमच
नीमच 31
पन्ना
पन्ना 32
रायसेन
रायसेन 33
राजगढ़
राजगढ़ 34
रतलाम
रतलाम 35
रीवा
रीवा 36
सागर
सागर 37
सतना
सतना 38
सीहोर सीहोर
443 (4)
(5)
कटनी
राजस्व तहसील कटनी के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें .
मण्डला
राजस्व तहसील मण्डला के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
मन्दसौर
राजस्व तहसील मन्दसौर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
मुरैना
राजस्व तहसील मुरैना के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
नरसिंहपुर
राजस्व तहसील नरसिंहपुर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
नीमच
राजस्व तहसील नीमच के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
पन्ना
राजस्व तहसील पन्ना के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
रायसेन
राजस्व तहसील रायसेन के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजगढ़
राजस्व तहसील राजगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
रतलाम
राजस्व तहसील रतलाम के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
रीवा
राजस्व तहसील रीवा के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
सागर
राजस्व तहसील सागर के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
सतना
राजस्व तहसील सतना के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें .
सीहोर
राजस्व तहसील सीहोर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
444
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(4)
(3)
(2)
(1)
सिवनी
39
सिवनी
सिवनी
शहडोल 40 शहडोल
शहडोल
41
शाजापुर शाजापुर
शाजापुर
42
श्योपुर
श्योपुर श्योपुर
43
शिवपुरी
शिवपुरी
शिवपुरी
सीधी 44 सीधी
सीधी
45
टीकमगढ़ टीकमगढ़
टीकमगढ़
46 उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
उमरिया
उमरिया
47
उमरिया
विदिशा 48
विदिशा
विदिशा
खरगोन
खरगोन 49 पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर.
[भाग 1
(5)
राजस्व तहसील सिवनी के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें. राजस्व तहसील शहडोल के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील शाजापुर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील श्योपुर के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील शिवपुरी के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील सीधी के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील टीकमगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील उज्जैन के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील उमरिया के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील विदिशा के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
राजस्व तहसील खरगोन के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतें.
नोट.- उपरोक्त सारिणी के कालम 5 के प्रत्येक खण्ड में दर्शाई ग्राम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत की सीमा के भीतर आने वाली स्थानीय अधिकारिता को छोड़कर होगा .
F. No. 17 (E) 43-2009 - XXI- B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of Section 3 and 4 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , and in partial supersession of this Department's notification No. 17 (E ) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) , dated 30th September , 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary ) on the same date , as far as it relates to the jurisdiction of the Gram Nyayalayas established by that notification , the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby establish Gram Nyayalayas for Panchayat at Intermediate Level specified in Column (3 ) of the table below within the Civil Districts specified in Column (2) and the limits of the area to which the jurisdiction of the Gram Nyayalaya shall extend is specified in column (5 ) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at place specified in column (4) thereof.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
445 2. This notification shall come into force with effect from joining of duties by Nyayadhikari .
TABLE
S. No. Name of CivilDistrict
(2)
Name of Gram Nyayalayas for Panchayat at Intermediate Level (3) (1)
LocalLimits of the area to which the jurisdiction of Gram Nyayalaya extends
Name of
Headquarter of
Gram Nyayalaya
(4)
1 Alirajpur
Alirajpur 2
Anuppur
Anuppur
Anuppur
3 Ashoknagar
Ashoknagar 4
Balaghat
Balaghat Balaghat
5
Barwani
Barwani
Barwani 6
Betul
Betul
Betul
7
Bhind
Bhind
Bhind 8
Bhopal
Bhopal
Bhopal 9 Burhanpur
Burhanpur 10
Chhatarpur
Chhatarpur Chhindwara
Chhindwara 11
12
Damoh
Damoh
Damoh
(5)
Alirajpur
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Alirajpur.
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Anuppur .
Ashoknagar Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Ashoknagar.
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Balaghat.
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Barwani .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Betul .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Bhind.
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Bhopal .
Burhanpur Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Burhanpur.
Chhatarpur Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Chhatarpur .
Chhindwara Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Chhindwara .
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Damoh .
446
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(2)
(3)
(4) (1)
13
Datia
Datia
Datia 14
Dewas
Dewas
Dewas
15
Dhar
Dhar
Dhar
Dindori
Dindori 16
Dindori
17
E.N. Khandwa
Khandwa
Khandwa
Guna
Guna 18
Guna
Gwalior
Gwalior
19
Gwalior 20
Harda
Harda
Harda 21
Hoshangabad Hoshangabad
Indore
Indore Indore
22
23
Jabalpur
Jabalpur Jabalpur
Jhabua 24
Jhabua
Jhabua
Katni Katni
Katni 25
26
Mandla
Mandla
Mandla
[भाग 1
(5)
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Datia.
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Dewas .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Dhar.
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Dindori .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Khandwa .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Guna.
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Gwalior.
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Harda .
Hoshangabad Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Hoshangabad .
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Indore .
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Jabalpur.
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Jhabua .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Katni .
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Mandla .
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 27
Mandsaur
Mandsaur 28
Morena
Morena 29 Narsinghpur
Narsinghpur 30
Neemuch
Neemuch 31
Panna
Panna 32
Raisen
Raisen 33 Rajgarh
Rajgarh Ratlam
34
Ratlam 35
Rewa
Rewa 36 Sagar
Sagar 37
Satna
Satna 38
Sehore
Sehore 39
Seoni
Seoni 40
Shahdol
Shahdol
447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(4)
(5)
Mandsaur
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Mandsaur.
Morena
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Morena .
Narsinghpur Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Narsinghpur.
Neemuch
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling. within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Neemuch .
Panna
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Panna
Raisen
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Raisen .
Rajgarh
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Rajgarh .
Ratlam
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Ratlam .
Rewa
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Rewa.
Sagar
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Sagar .
Satna
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Satna .
Sehore
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Sehore .
Seoni
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Seoni .
Shahdol
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Shahdol .
448
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(2)
(3) (1)
41
Shajapur
Shajapur 42
Sheopur Sheopur
43
Shivpuri Shivpuri
44
Sidhi
Sidhi 45
Tikamgarh Tikamgarh
46 Ujjain
Ujjain
Umaria Umaria
47
48
Vidisha
Vidisha 49
W.N. Mandleshwar Khargone
(5)
(4)
Shajapur
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Shajapur.
Sheopur
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Sheopur.
Shivpuri
Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Shivpuri .
Sidhi
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Sidhi .
Tikamgarh Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Tikamgarh .
Ujjain
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Ujjain .
Umaria
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Umaria .
Vidisha
Janpad Panchayat/ Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Vidisha .
Khargone Janpad Panchayat/Janpad Panchayats falling within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Khargone .
Note. the territorial Jurisdiction of Each Gram Nyayalaya as shown in the each segment of column 5 of above table shall exclude local Jurisdiction falling wihin the limit of Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग "निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश-462 011
भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2010
आदेश
क्र. एफ. 67-4-09-तीन-1321.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के भाग 1 ]
449 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2008 ( उत्तरार्द्ध ) में सम्पन्न हुए नगरपालिका, परिषद् सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री जितउआ देवी कोल, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के पत्र क्रमांक 72 - स्था. निर्वा.- 2009, दिनांक 5 मार्च, 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री जितउआ कोल , द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री जितउआ कोल को कारण बताओ सूचना- पत्र क्र. एफ 67-4-2009-तीन-274, दिनांक 30 अप्रैल , 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के माध्यम से दिनांक 15 जून, 2009 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री जितउआ कोल को नोटिस दिनांक 15 जून, 2009 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 जून, 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी द्वारा नोटिस तामीली उपरांत दिनांक 17 जून , 2009 को एक अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया. जिसमें उन्होंने लेख किया कि " श्रीमान मैं जितउआदेवी कोल अपना व्यय लेखा व्यय का खर्च पूर्ण रूप से सही दिया था अपना व्यय लेखा स्थानीय निर्वाचन कार्यलय में समय पर प्रस्तुत किया था. स्थानीय निर्वाचन के बाबू की लापरवाही के कारण हमारी व्यय पुस्तिका वापस नहीं की गई थी कभी कहते थे जिला पंचायत में जाओ, पंचायत से कहते थे कि स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जाओ . जब व्यय पुस्तिका हमें लेट मिली इसलिये हमने अपना व्यय लेखा 20 फरवरी 2009 को प्रस्तुत किया था. " कलेक्टर , सीधी ने अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई , 2009 के द्वारा सुश्री जितउआ कोल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अभिमत दिया कि " सुश्री जितउआ कोल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने में अक्षम रहने के कारण अपने अभ्यावेदन में मनगढंत झूठे तथ्यों का सहारा लिया गया है जो विश्वसनीय एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है . " आयोग द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर 2009 को श्रीमती जितउआ देवी कोल को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में दिनांक 9 दिसम्बर 2009 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. किन्तु श्रीमती जितआ देवी कोल उपस्थित नहीं हुई. पुनः आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती जितउआ देवी कोल को दिनांक 31 दिसम्बर , 2009 को सूचना- पत्र जारी कर कलेक्टर , सीधी के माध्यम से तामीली कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख सहित दिनांक 8 जनवरी 2010 को राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना था. कलेक्टर सीधी ने पत्र दिनांक 8 जनवरी 2010 से अवगत कराया कि अभ्यर्थी श्रीमती जितउआ देवी कोल द्वारा सूचना- पत्र लेने से इंकार कर दिया गया. उक्त दिनांक को अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में भी उपस्थितनहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री जितउआ कोल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री जितउआ कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 03 वर्ष (तीन वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अनुपम राजन ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.......
[ भाग 1 450
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
राज्य शासन के आदेश
गृह ( सामान्य ) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. एफ. 3-1-2010-दो- ए( 3 ) .- मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन , इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी ( उत्तराखण्ड ) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :-
प्रश्नपत्र का विषय
समय (3)
(2)
प्र. पत्र (1)
सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010
1.
प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया - पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित) .
_"_ 3. विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
_"_ 4. विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित) .
_"_ 5. पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 59. विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
6.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
दूसरा प्रश्नपत्र दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना पुलिस , सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 7. दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 8. समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2010
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
9 . पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 10. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- बी.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
451 (1)
(2)
(3)
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक , राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.
_ "_ 12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).
13. प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) .
_"_ 61. विद्युत् संस्थापनाएं - ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
15. दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित ) .
17.
_ " _ तीसरा प्रश्नपत्र - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ " _ 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).
_ "_ 62. लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया - राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
21 . पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित) .
" 22. प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_"_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
_ "_ 24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा".
_"_ 63. स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 452
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[ भाग 1
(3) (1)
(2)
25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये . दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
" 26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के) .
_"_ 28. दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_ "_ 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये .
_ "_ 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग-1 , लेखा , तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.
गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010
33.
प्रातः 10 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
प्रश्न प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 34. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 35. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.
_"_ 37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 39 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 41. लेखा (पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
भाग 1 ]
453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2)
(3)
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 43. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010
45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
_ "_ 46. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .
47. प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
49. प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित ) .
50. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
_ "_ 65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52. प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
5.3. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .
54. तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_"_ 55. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
454
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 (1)
(2)
(3) 56. द्वितीय प्रश्नपत्र -लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57. प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास- जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित )
सोमवार , दिनांक 12 अप्रैल 2010
58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.
नोट:-(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98 - दो - ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90- दो- ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है .
(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.
(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह ( सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई, 2010 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित है, एस.सी/एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, अवर सचिव.
भाग 1 ]
455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर , जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 6 फरवरी 2010
क्र. 2- अ- 82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- सेंवढ़ा
(ग) ग्राम- भदौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 है.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
1251/2
0.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता - राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 3 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 3 - अ- 82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
( ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- राधापुर
(घ) क्षेत्रफल-0.09 है .
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.09
95
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत कल्याणपुरा नहर की चिरोली माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. 1294- जि.भू.अ. - 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर
(ग ) ग्राम-बिनेकी खुर्द, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
शासकीय भूमि
(2)
(1)
289/1
0.09 योग 0.09 456
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अमान परिवर्तन गोंदिया, जबलपुर रेल मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1296 - जि.भू.अ. - 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- घंसौर
(ग) ग्राम-बिनेकी खुर्द, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हे.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अशासकीय भूमि
296
0.12
294
0.01
295
0.11
191/1
0.10
288
0.05 योग . 0.39
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अमान परिवर्तन गोंदिया, जबलपुर रेल मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1298- जि.भू.अ. - 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
[भाग 1 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर
(ग) ग्राम-बिनेकी कला, प.ह.नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.61 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
342
0.10
341
0.08
340
0.10
154/1
0.11
156
0.01
158/1
0.19
166/2
0.11
166/1
0.06
166/7
0.06
166/3
0.04
167/2
0.07
0.10
167/1
0.09
168/1
169
0.11
72/1
0.24
72/2
0.08
3/1
0.06 योग. 1.61
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है-अमान परिवर्तन गोंदिया, जबलपुर रेल मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1306-जि.भू.अ.- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]
457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर
(ग ) ग्राम कटोरी , प.ह.नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
100
0.04
213
0.39
214
0.20
215
0.46
216/4
0.08
218/1
0.13
218/2
0.42
220
0.17
221
0.12 2.01
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अमान परिवर्तन गोंदिया, जबलपुर रेल मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1308 -जि.भू.अ. - 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर
(ग) ग्राम- बिनेकी कला, प.ह.नं. 12
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
शासकीय भूमि
153
0.13
157/1
0.04
0.20
162/1
310
0.10
4
0.01 0.48
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अमान परिवर्तन गोंदिया, जबलपुर रेल मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 3 मार्च 2010
क्र. 459 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम- बिजोरी
(घ) क्षेत्रफल-0.32 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
निजी भूमि
431
0.19
439
0.13
0.32
योग 458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बिजोरी तालाब नहर निर्माण होने से ग्राम बिजौरी का कुल रकबा निजी भूमि 0.32 हेक्टर.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जगदीश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 9 मार्च 2010
क्र. 1 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पोहरी
(ग) नगर/ग्राम- छर्च
(घ) क्षेत्रफल-0.84 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(1)
1147
0.09
1151
0.05
1152
0.12
1153
0.06
0.11
1154
1156
0.09
1207/1
0.15
1207/2
0.02
1209
0.01
1210
0.05
1213
0.09
योग. 0.84
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छर्च तालाब परियोजना की नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1 - अ-82- भू-अर्जन 2009-10-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पोहरी
(ग ) नगर/ग्राम- पुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.27 हेक्टेयर.
10 वृक्ष, 2 कुंआ.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्ट. में)
(1)
(2)
1.00
493
497
0.39
498
0.60
500
1.04
507/561
1.02
513
0.46
502
1.04
503
1.25
1.02
504
521
0.18
523
0.17
524
2.48
525
0.52
517
0.42
528
0.42
529
0.56
530
0.16
531
0.36
532
0.34
455
0.60 भाग 1 ]
459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2) 457
0.31 458
0.44 459
0.22 462/1
0.15 462/2
0.15 465
0.25 466
0.21 467
0.02
0.40 468
0.25 469
470
0.04 471
0.20 472
0.24 473
0.20 282
0.02 283
0.02 280
0.01 281
0.02 279
0.03 270
0.04 264
0.05 262
0.09 223
0.05 222
0.01 212
0.05 210
0.04 197
0.03 196
0.05 195
0.05 186
0.02 176
0.02 263
0.01 271
0.01 285
0.01 187
0.09 177
0.10 175
0.07 174
0.06
0.01 144
173
0.09 100
0.09 86
0.10 84
0.05 85
0.12
(2)
(1)
87
0.08
39/1
0.07
0.07
39/2
21
0.10
19
0.40
20
0.02
0.01
224
योग .. 19.27
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - छर्च तालाब परियोजना डूब क्षेत्र जल निकास एवं नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु..
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1- अ-82- भू-अर्जन 2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी
(ग) नगर/ग्राम- गल्थुनी
हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.41
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्ट. में)
(1)
(2)
0.03
1156/1
1156/2
0.34
1156/3
0.01
0.18
1169
1218
0.32
1056
0.22
0.10
1044
0.05
1053
1045
0.19 460
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(2) (1)
1034
0.02 1035
0.10
0.04 1041
1006/4
0.01 1003/2
0.01
0.14 1004
0.14 968
0.06 969
1000
0.07
0.01 999
1001
0.08 998
0.04
0.07 996
995
0.05
0.12 997
1014
0.05
0.01 1064
1065
0.22
0.16 1069
1071
0.09 1072
0.19
0.07 1074
1075
0.04
0.05 1088
0.11 1078
0.08 1083
0.02 1077
0.01 1081
1082
0.02 1168
0.12
0.08 245
0.01 611
0.10 612
0.10 615
0.10 627
0.01 628
0.02 630
0.26 631
0.03 632
0.12 638
637
0.04
0.04 642
0.04 643
0.16 662
[भाग 1
(2)
(1)
0.04
661
0.01
671
672
0.20
673
0.19
0.21
709
698
0.36
697
0.18
0.04
696
693
0.21
0.07
679
0.26
681
0.13
544
581
0.39
580
0.14
0.06
275
0.14
277
354
0.29
0.12
365
0.01
366
362
0.21
363
0.06
0.06
359
358
0.11
382
0.01
35
0.36
0.11
34
0.08
29
0.02
32
0.02
31
0.15
30
0.12
21
0.11
20
276
0.09
0.10
301
योग 9.41
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छर्च तालाब परियोजना नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1]
461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 9 मार्च 2010
प्र. क्र. 8 अ-82- वर्ष 2008-09-1699.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - बैतूल
(ख) तहसील- घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम- सूखाढाना
(घ) पटवारी हल्का नं. 43
(ङ) क्षेत्रफल-7.539 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
18/1
0.946
21/1
1.185
1.185
21/3
21/4
0.868
16/1
-0.381
17/1
0.546
12/2
0.809
12/3
1.619
योग .. 7.539
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-220 के.व्ही. विद्युत् उपकेन्द्र सारनी के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अति. अधीक्षण यंत्री , सिविल मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनन्द कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 11 मार्च 2010
प्र. क्र. 1 अ- 82 - वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील - रहली
(ग) ग्राम - हरदोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
137/1
0.07
137/3
137/4
योग .. 0.07
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- गढ़ाकोटा रहली मार्ग में 8/4 कि.मी. कैथ नदी पर निर्माणाधीन पुल निर्माण के साथ पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 अ- 82- वर्ष 2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन. के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - सागर
(ख ) तहसील- रहली 462
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010 :
(ग ) ग्राम- सहजपुरी खुर्द
लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
500/1
0.16
योग 0.16
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- सागर रहली मार्ग में 42/8 कि.मी. सुनार नदी पर पुल निर्माण के साथ पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 10 मार्च 2010
प्र. क्र. 299- वाचक- प्र.क्र. 56- अ-82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम-मिर्जापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.939 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
निजी (1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
62
0.020
59/2
60/2
0.100
61/1
0.200
[भाग 1
(2)
(1)
58/1/2
0.288
58/1/1
0.288
58/2
0.288
51/1
0.225
52/1
56/2
52/3
0.225
52/4
0.710
54/2क 54/4क 2
55/1/2
54/2 ख
0.450
54/4/ख
55/2
0.020
191
52/2
0.365
52/5
58/1/2
0.772
56/3
0.255
30/1/3
31/1
0.440
0.255
30/1/4
28/3
0.420
29
0.210
27/1
0.370
25/1क
18/1क
0.550
18/1 ख
18/2
18/1 ग
18/2क
18/1 /1 घ
18/2ख
185/1/1
0.540
185/1/3
0.180
186
185/2
0.744
187
0.120
0.480
188/1
0.420
-188/2
189
0.090
0.350
190
192/2
0.260
192/3 463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.350
195/1/1
195/2
195/1/2/1
196/1
0.564
0.060
197/2/क/2
0.100
197/1 /2क/1
197/2 ख/ 2
197/2ख /1 /2
197/2ख /1/3
68/1
0.620
92/1
0.460
92/2
0.460
0.235
98/3
98/4
0.235
0.370
114/1/2
114/2/2
0.300
113/6/2
113/7
0.600
223
225
0.670
0.135
227/2/1
0.135
233
0.250
0.670
228/1
228/3
228/2
228/4
0.245
228/5
228/6
0.260
229
0.620
230/1/1
230/2
231/1
212/2
0.324
212/3
210/1/2
0.120
0.181
210/2/1/2
0.340
210/2/3 , 211/2
योग 17.939.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 125860 मी . से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 की आर.डी. 7563 से 9600 मी . तक तथा राईट माईनर 2 एवं 3 की बीच नहर निर्माण हेतु.
(3) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मनावर, दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. 301 - भू- अर्जन- औ.एस.पी. 2008-09- भू-अर्जन-प्र. क्र. 38- अ-82-08-09-संशोधन.- कार्यालय पत्र क्र. 2005- भू-अर्जन- 09- धार, दिनांक 8 अप्रैल 2009 ग्राम महापुरा , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 8.490 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 1061 पर दिनांक 17 अप्रैल 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण दिनांक 19 अप्रैल 2009 के अंक में तथा नई दुनिया दिनांक 19 अप्रैल 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नंबर 11190/09 है.
जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.
ग्राम महापुरा
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नं. रकबा खसरा नं.
रकबा
(2) (2)
(1)
(1)
0.120 0.040
3
3
0.100 5
5
0.020
0.000 विलोपित 0.400
13/3
13/3
13/2
0.240 0.320
13/2
0.200
16/1
16/1
0.020
0.300 0.020
16/2
16/2
0.170 0.020
16/3
16/3
96/1/2
1.340
0.000 विलोपित 96/1/2
93
0.000 विलोपित 0.160
93
95
0.000 विलोपित 0.560
95
92/1/2 0.000 विलोपित 0.600
92/1/2
92/2
0.400
0.000 विलोपित 92/2
0.000 विलोपित 0.400
91
91
0.100
15/1
0.010
15/1
0.120 0.000
4/2
4/2
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
464
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
धार दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. 28 - भू-अर्जन- ओ.एस.पी.- 2010- भू-अर्जन प्र. क्र. 4- अ-82-2008-09-संशोधन. कार्यालयीन पत्र क्र. 148 - भू-अर्जन- 08 - धार, दिनांक 30 जनवरी 2009 ग्राम भवान्या बुजुर्ग , तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 25.022 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उदघोषणा के प्रयोजन, औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , पृष्ठ क्रमांक 658 पर दिनांक 27 फरवरी 2009 पर तथा दो समाचार - पत्रों क्रमशः नई दुनिया, दिनांक 25 फरवरी 2009 तथा स्वदेश, दिनांक 25 फरवरी 2009 प्रकाशन हुआ है . जिनका जी- नम्बर 25464/09 है.
ग्राम- भवान्या बुजुर्ग
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नं.
खसरा नं .
रकबा (हे. में)
(2).
(1)
रकबा (हे. में) (2) (1)
363/1
363/1
0.360
0.290
363/2
0.310
0.465 363/2
0.250
0.165 363/3
0.090
363/3 376
जिसके स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे. शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
क्र. 34- भू-अर्जन- ओ.एस.पी.- 2010- भू-अर्जन प्र . क्र. 17- अ-82-2008-09-संशोधन. ग्राम खतडगांव , तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 3.501 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उदघोषणा के प्रयोजन, औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , पृष्ठ क्रमांक 1447 पर दिनांक 12 जून 2009 पर तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः चौथा संसार दिनांक 6 जून 2009 तथा इन्दौर समाचार दिनांक 6 जून 2009 प्रकाशन हुआ है . जिनका जी-नम्बर 12664/09 है :-
ग्राम-खतडगांव
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नं . (1)
रकबा (2)
खसरा नं . (1)
रकबा (2)
33/2
33/2
0.020
विलोपित 0.040
विलोपित 43/1/1
43/1/1
विलोपित 0.120
43/1/2
43/1/2
0.240 0.120
33/1
0.060 जिसके स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे. तथा शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .
धार, दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. 48 - भू-अर्जन- ओ.एस.पी.- 2010- भू-अर्जन प्र . क्र. 8- अ- 82-2008-09- संशोधन. कार्यालयीन पत्र क्र. 652- भू-अर्जन- 09- धार, दिनांक 23 मई 2009 से ग्राम खुजावा, तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 1.760 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उदघोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृष्ठ क्रमांक 1340 पर दिनांक 5 जून 2009 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः स्वदेश दिनांक 1 जून 2009 तथा नवभारत दिनांक 3 जून 2009 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी- नम्बर 12328/09 है. जिसमें ग्राम खुजावा के स्थान पर ग्राम खुवाजा प्रकाशित हो गया है, अतः ग्राम खुवाजा के स्थान पर खुजावा पढ़ा जावें.
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
क्र. 3057 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला-धार
(क)
(ख ) तहसील- धार
(ग) ग्राम-जामोदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.236 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी (1)
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
17/1
0.200
17/2
0.153
0.220
17/3
0.060
18
0.010
24/3
0.030
24/4 465
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.020
25
0.020
26
27/1
0.157
27/2
0.157
0.042
42
0.060
43/3
44
0.052
0.155
45
0.080
46
0.150
114/1
114/2
0.125
115/1
0.016
0.139
115/2
0.008
117/2/1
0.008
117/2/2
117/2/3
0.010
117/2/4
0.010
0.160
118/1
0.135
144
145
0.025
0.002
146
0.314
154
0.178
155
0.040
156
0.200
160/1
0.270
160/2
0.030
161
3.236
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- नई बड़ी रेलवे लाईन दाहोद इन्दौर बरास्ता ( झाबुआ- धार- पीथमपुर ) के निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) द्वितीय , रतलाम ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 12 मार्च 2009
रा.प्र. क्र. 03 - अ- 82-2009-10- भू-अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- ढीमरखेड़ा
ग्राम- खमतरा प.ह.नं. 109, पहरुवा, प.ह.नं. 108 (ग)
लगभग क्षेत्रफल-05.10 हेक्टर.
(घ)
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
खमतरा
0.26
36
0.14
37
0.12
125
0.08
126
127
0.03
0.25
128
129
0.05
0.06
130
0.24
131
0.02
132
0.28
139
0.19
140
0.15
188
0.16
210
189
0.06
190
0.01
0.04
209/1
0.03
209/2
0.05
556/2
0.05
505/2
507
0.05
0.02
508
0.01
509/2
0.01
510 466
(1)
(2) .511
0.01 512
0.02 513
0.09 552
0.07
0.10 554
0.06 551
555/1
0.06
0.06 555/2
555/3
0.06
0.05 556/3
557
0.04 558
0.02 145
0.02 1004
0.07 125
1021
योग 3.18
पहरुवा
0.08 64
65
0.09
0.09 141
144
0.07 283
0.04 287
0.05 286
0.04
0.20 288
0.16 292
298
0.08
0.13 299
300
0.11
0.03 328
332/1
0.03
0.04 329/1
329/2
0.04 3293
0.04
0.05 3341
3342
0.06 335
0.03
0.01 347
349
0.05 407
0.03 350
0.09 351
0.05 405
0.04 324
0.02
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010 .
[भाग 1
(2)
(1)
352
0.06
0.05
336
775
0.02
336
324
0.04
779
योग
1.92
5.10
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- (3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 15 मार्च 2010
प्र. क्र. 1 अ- 82- वर्ष 2009-10-दिनांक 25-1-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि बकनिया तालाब स्पिल चैनल हेतु जलसंसाधन विभाग के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- गौहरगंज
(ग) ग्राम- नयापुरा सोडरपुर
लगभग क्षेत्रफल-13.00 एकड़.
(घ)
ख.नं.
कुल रकबा (एकड़ में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा (एकड़ में )
(2)
(4) (1)
(3)
32
5.96
1.10
4.56
84
0.36
3.30
29/3
नयापुरा सोडरपुर तालाब की मुख्य नहर.
0.52
28
5.04
0.41 भाग 1 ]
467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2)
(3)
10.19
85
0.70
52/1
2.83
0.57
53/1
4.42
0.48
(4) नयापुरा सोडरपुर तालाब की मुख्य नहर. 53/2
4.58
0.58
3.00
0.03
103/1/1
8.66
102
0.92
101/2
1.42
0.27
2.80
100
0.27
106
9.16
0.82
5.93
105
0.17
107
3.94
0.68
108/1/1
4.08
0.75
137/2
1.50
0.03
81.37
8.66
योग :
108/1/1
4.08
0.27
3.00
138
0.16
180
0.51
0.07
195
0.41
0.14
नयापुरा सोडरपुर तालाब की मुख्य नहर की बांयी शाखा.
181
0.38
0.08
0.42
182
0.02
0.17
0.31
174
0.23
175
0.04
0.50
173
0.16
0.36
194
0.19
0.68
192
0.03
0.40
196/2
0.13
0.13
0.45
204
0.28
0.14
203
0.25
0.08
207
2.24
0.48
151
5.32
146
0.55
0.83
211
0.20
1.05
0.29
213
1.36
149/1
0.46
145
5.31
0.55
28.37
4.34
योग :
109.74
13.00
महायोग
टीपः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गुना, दिनांक 15 मार्च 2010
प्र. क्र. 01 - अ-82-2009-10-396- संशोधन.- गुना में रेल विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत ट्रेक्शन सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम छाबनी पटवारी हल्का नं. 76 में स्थित अशासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 981 में से भूमि अधिग्रहण करने हेतु धारा 4 की अधिसूचना क्रमांक 01-अ-82-2009-2010-268 , दिनांक 11 नवम्बर 2009 को जारी की गई थी. अधिसूचना में अधिग्रहण किये जाने वाली भूमि 0.22 हेक्टर के स्थान पर रकबा 0.022 हेक्टर त्रुटिवश अंकित हो गया है. इस अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 20 नवम्बर 2009 को पृष्ठ क्रमांक 2647 पर हुआ है .
अतः राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में रकबा 0.022 हेक्टर के स्थान पर 0.22 हेक्टर पढ़ा जावे.
प्र. क्र. 01 - अ-82-2009-10-398-संशोधन.- गुना में रेल विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत ट्रेक्शन सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम छाबनी पटवारी हल्का नं. 76 में स्थित अशासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 981 में से भूमि अधिग्रहण करने हेतु धारा 6 की अधिसूचना क्रमांक 01-अ-82-2009-2010-290, दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को जारी की गई थी. अधिसूचना में अधिग्रहण किये जाने वाली भूमि 0.22 हेक्टर के स्थान पर रकबा 0.022 हेक्टर त्रुटिवश अंकित हो गया है . इस अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 1 जनवरी 2010 को पृष्ठ क्रमांक 20 पर हुआ है.
अतः राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में रकबा 0.022 हेक्टर के स्थान पर 0.22 हेक्टर पढ़ा जावे.
मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. 11 - अ-82-07-08- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) 468
1
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- नटेरन
ग्राम- बरोदिया
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 170.656 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
(1)
रकबा (हे. में ) (2)
3
3.135
5/1
0.653
6/1
1.066
5/3
1.307
6/3
2.133
124
2.080
125
2.508
126/1
2.927
126/2
1.045
127/1
0.836
127/2
2.318
128/1
0.880
128/2
0.636
128/3
0.836
1.500
129/1
1.500
129/2
87/4
2.579
92/3
0.244
63/2
0.716
75/4
1.043
88/1
0.788
72
1.212
1.045
88/2
208/3 क
1.463
0.568
88/3
88/4मि.
1.359
59/2
7.233
89
0.429
102
0.105
0.219
70
71
2.709
(2)
(1)
60/14
0.579
57/1
3.990
57/2
2.370
58
2.554
60/2
1.045
60/1/13
0.579
60/1/1
1.145
60/1/6
0.888
60/1/12
0.579
1.145
60/1/3
60/1/8
0.888
60/1/11
0.597
60/1/4
1.145
60/1/9
0.888
60/1/15
0.069
60/1/7
0.500
60/1/10
0.209
129/3
0.135
130/1
1.095
131
0.810
133
1.020
134/1
1.379
118/2
0.500
134/2
1.121
136/1
0.357
134/210/44
0.192
134/210/45
1.214
134/210/35
0.272
134/210/46
0.461
134/210/37
0,093
136/2
1.000
0.486
136/3
141/2
0.250
142
3.000
59/1
1.045
76/1
1.212
67
0.942
81/1
0.506
101/1
0.105
68/1
0.662
68/3
1.041
81/2
0.506
101/2
0.104
69/2
0.564 भाग 1 ]
469
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2) 85/2
0.318
0.553 85/1
86/1
1.081 93
0.523 73
1.014 94
0.240 60/1/2
1.045 60/1/5
0.888 64/1
1.045 96/2मि.
1.045 96/2मि.
2.090 68/4
2.090 101/3
0.105 69/3
0.565 68/2मि.
0.511 104
0.073 69/1
0,564 117
0.241 118/1
2.000 181
1.505 185/1
1.051
0.873 185/2
194
0.251 197
0.209
0.523 186
1.379 198
0.272 199
188
0.544 191
0.115 192
0.721 193
0.178 195
0.167 203
0.544 61/1
1.289 61/2
1.289 61/3
1.081 61/4
0.209 62
1.327 65
3.617
0.129 66/मी.
68/2 मि.
0.880 74/1
1.881 74/2
3.126 74/3
1.881 (1)
(2)
1.043
75/1
1.212
76/2
1.066
6/2
0.653
5/2
1.045
8/1
8/2
1.045
9/1
0.789
0.700
9/2
1.200
12/2
0.405
134/210/2
134/210/3
0.199
1.000
134/210/11
134/210/4
0.514
134/210/15
1,064
134/210/5
1.243
134/210/14
0.261
134/210/16
0.419
0.620
134/210/13
5.163
86/2
115
0.105
87/1क
1.700
87/1ख
0.678
0.245
92/1
2.579
87/2
75/2
1.043
0.157
103
87/3
2.579
75/3
1.042
63/1
0.716
92/2
0.244
204
4.190
189
0.304
0.178
201
0.167
190
200
1.149
208/1
1.045
208/2
0.627
0.075
134/210/41
0.277
134/210/36
134/210/38
0.292
134/210/40
0.098
0.100
134/210/39
0.136
134/210/6 470
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2)
134/210/7
0.283
134/210/8
0.243
134/210/9
0.243
134/210/10
1.586
134/210/12
0.700
134/210/17
1.638
134/210/42
0.050
170.656
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर (बाह ) मध्यम परियोजना का निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 12 मार्च 2010
प्र. क्र. 2- अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील - चन्दला
(ग ) ग्राम- माधवपुरा, प. हल्का नं. 31
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.739 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्ट. में)
(1)
(2)
232
0.350
0.125
246
(2)
(1)
319
0.230
320
0.080
322
0.080
0.170
330/1
333
0.350
353
0.235
0.065
354
0.030
355
393
0.030
394
0.035
411/1-
0.110
0.078
412
413
0.125
0.060
414
416
0.250
0.081
424/1
0.130
425/1/1
425/1/2
0.130
0.007
428
429
0.320
430
0.270
0.030
438/1/1
438/1/2
0.030
438/1/3
0.030
438/2
0.070
0.170
441
0.130
442/1
0.020
499/2
500
0.250
587
0.160
588
0.050
620
0.225
621
0.225
622/1
0.008
योग .. 4.739
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा माईनर प्रथम एवं माधवपुर माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2 - अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चन्दला
(ग) ग्राम- माधवपुरा , प. हल्का नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -1.641 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1).
अर्जित रकबा (हैक्ट. में) (2)
962
0.045
0.040
965
0.110
968
969
0.225
0.100
971
1023
0.130
0.160
1024
0.016
1025
0.260
1026
0.135
1028
0.130
1037
1040/1
0.290 कुल रकबा 1.641
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा माईनर प्रथम एवं माधवपुर माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5- अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील - गौरिहार
ग्राम- बकतौरा
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.675 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्ट. में)
(2)
(1)
0.110
83/1/2
0.210
83/4
0.355
83/5
कुल रकबा 0.675
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन वे लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चन्दला
(ग) ग्राम- गहरावन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.772 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्ट. में)
(2)
(1)
0.030
0.100
43/2 55/1 472
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2)
55/2
0.100
56
0.110
57/1
0.130
57/2
0.090
58/1
0.010
63
0.090
65
0.280
73
0.115
94
0.299
96/1
0.213
0.212
96/2
112
0.010
113
0.190
123
0.130
124
0.130
125/1
0.045
125/2
0.200
235
0.230
237
0.030
238
0.125
246
0.290
247
0.215
248
0:018
249
0.010
255/1
0.030
307
0.145
308
0.160
309
0.035
कुल रकबा 3.772
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
[भाग 1 के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील-चन्दला
(ग) ग्राम- छपरा , प.हल्का नं.- 31
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.623 हेक्टर.
(घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्ट. में)
(1)
(2)
196
0.015
198
0.130
0.170
199
200
0.160
0.235
201
218
0.020
219
0.150
220
0.035
221
0.008
0.700
कुल रकबा 1.623
( 2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत छपरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 09 -अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील -लौड़ी भाग 1 ]
473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(ग) नगर/ग्राम- पटली
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.228 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(हैक्टर में) (2) अर्जित रकबा (1)
24/1
0.060
0.055 24/2
238
0.101 239
0.032 244
0.049 246/1
0.040 246/2
0.040 247
0.054 249
0.087 287
0.105 289
0.185
0.120 299
301
0.140 303
0.200 314
0.218 326
0.035 327
0.050 328
0.121 333
0.023 335
0.008 337
0.100 345
0.089
0.142 346/1
346/2
0.081 356/1
0.044 356/2
0.080 356/3/1
0.034 356/3/2
0.140 356/4
0.080 356/5
0.090 356/6
0.040 356/7
0.082 357/2
0.020
0.010 359/1
359/2
0.013
0.016 359/3
367
0.246 441/1
0.118 441/2
0.080
3.228 योग..
. (2) बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-लौड़ी
(ग) नगर/ग्राम- बसेहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.512 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(2)
(1)
168/2
0.101
0.114
169
0.060
170/3
220/1/1
0.020
220/1/2
0.150
438/118
0.067 योग.. 0.512
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह । 474
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लौड़ी
(ग) नगर/ग्राम-चंदला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.402 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हैक्टर में) (2)
128/1
0.113
0.207
130
0.025
147
777
0.120
0.878
780/3800
0.540
795/1
0.540
795/2
826
0.010
834/1
0.115
0.162
834/2
0.100
835
836
0.061
839
0.317
840
0.002
841
0.171
842.
0.288
843
0.181
0.090
844
0.022
844/3694
0.265
845
0.055
846
0.040
847
871
0.332
872
0.158
0.095
872/3797
874
0.068
0.032
875
0.207
876
0.075
891/1
0.076
891/2
894
0.173
(1)
(2)
895
0.133
0.126
901
0.127
904
0.016
907
0.150
908
0.074
909/1
910/1
0.081
912
0.183
0.127
913
930
0.086
0.167
931
1155
0.285
1156/1
0.089
0.089
1156/2
1157
0.080
1180
0.035
0.136
1186/1
0.024
1187
0.151
1188
1380
0,008
0.550
1381
1382
0.259
1439
0.073
0.680
1440
0.635
1441
0:052
1442
0.354
1443
0.520
1457
1458
0.010
0.552
1462
0.304
1463
0.144
1464
0.190
1476/3802/1
1476/3802/2
0.018
0.376
1476/3803/1
योग.. 12.402
(2) बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
475-
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 12- अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लौंड़ी
(ग) नगर/ग्राम- रमझाला
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.464 हेक्टर . (घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे . में)
(1)
(2)
417
0.021
418
0.145
0.095
419
0.024
420
421
0.076
0.111
462
0.050
443/2
464
0.090
465
0.036
466
0.024
471
0.016
0.010
656
660
0.021
661/1
0.282
0.250
662
663
0.312
0.450
664
0.089
668
0.400
669
0.060
709
710
0.313
710/2
0.072
0.038
711
0.380
749
750
0.099
योग.. 3.464
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बसेहरा वितरक एवं चंदला वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लौंड़ी
(ग) नगर/ ग्राम- दुमखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.299 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.235
61/8
0.215
61/17
0.215
61/18
61/19/22
0.385
61/23
0.104
65/2/2
0.199
65/4
0.350
65/5/1
0.350
0.185
65/5/2
0.200
65/5/4
0.120
496
666
0.040
0.080
660
661
0.080
662
0.020
665
0.010
0.040
667
0.010
673
674
0.061
0.012
681
683
0.155 476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2)
684
0.100
685
0.080
698
0.020
699/2
0.070
700
0.081
702
0.175
707
0.123
708
0.100
713/2
0.089
714
0.179
722/1
0.021
723
0.205
727
0.081
727/1
0.010
728
0.459
730
0.020
731
0.005
732
0.205
733
0.008
756/729
0.202
योग .. 5.299
(2) बरियारपुर बांयी नहर की उमरहा शाखा नहर के अन्तर्गत दुमखेडा वितरक बसेहरा वितरक एवं चंदला वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लौंडी
[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम-भगौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.315 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1117
0.115
1131
0.029
1133
0.078
1135
0.288
1149
0.306
1156
0.307
1157
0.192
योग.. 1.315
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की उमरहा शाखा नहर के अन्तर्गत दुमखेडा वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौंड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 18 मार्च 2010
क्र. भू- अर्जन- 2010-387.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क). जिला शाजापुर
(ख ) तहसील- शुजालपुर 477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- चित्तोडा
(घ) क्षेत्रफल - ग्राम चित्तोडा 0.703 हे.
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
(हे. में)
(2)
(1)
0.410
13/1
0.293
13/2
योग .. 0.703
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पावर ग्रिड चित्तोडा निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 22 मार्च 2010
क्र. 237-अ-भू-अर्जन- सांवेर-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- सांवेर
(ग) नगर/ ग्राम- रांवेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल--11.124 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.054 पार्ट 82
0.104 पार्ट
83/1
0.260 पार्ट
84/1/1
(2)
(1)
0.420 पार्ट
84/1/2
0.320 पार्ट
84/1/3
0.320 पार्ट
90
0.300 पार्ट
91/3
0.460 पार्ट
92
0.180 पार्ट
93
0.188 पार्ट
94
0.490 पार्ट
95/1
0.040 पार्ट
95/2
0.040 पार्ट
96
0.450 पार्ट
110/1/1 , 110/1/2
0.220 पार्ट
109/2/3 , 109/2/4
0.100 पार्ट
205
0.547 पार्ट
207
0.042 पार्ट
208
0.820 पार्ट
206
0.176 पार्ट
209/1/2
0.455 पार्ट
224
222
0.382 पार्ट
0.128 पार्ट
220/1
0.409 पार्ट
221/1
0.083 पार्ट
215
0.230 पार्ट
216/3
0.035 पार्ट
219
0.180 पार्ट
217
0.194 पार्ट
358/1
0.135 पार्ट
357
0.176 पार्ट
359/1
0.228 पार्ट
359/2
0.228 पार्ट
359/3
0.200 पार्ट
373
0.130 पार्ट
360/1
0.700 पार्ट
360/2
0.130 पार्ट
360/3
0.500 पार्ट
343/3
0.030 पार्ट
363
0.070 पार्ट
356/3/2
0.200 पार्ट
364/1
0.060 पार्ट
356/3/4
0.300 पार्ट
340/3
0.410 पार्ट
356/1/1
11.124
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इन्दौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में ली जाने वाली भूमि के अर्जन बाबद्.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं तहसील सांवेर, अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के कार्यालय से किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
478
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 17 अप्रैल 2009
प्र. क्र. 05- अ-82-2008-09- आर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के
जिला तहसील
ग्राम
का विवरण
कुल क्षेत्रफल अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2) (3) (4)
(5)
(6)
(7) दतिया भाण्डेर
0.04
854
ततारपुर
राजघाट नहर परियोजना 1056
0.06
के अन्तर्गत, रामगढ़ शाखा
कार्यपालन यंत्री, सजघाट, डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9,
1175
0.05 दतिया.
नहर की ततारपुर सब - माइनर 1499
0.08
के निर्माण हेतु
1895
0.05
योग .
0.28
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी इकाई 1 , राजघाट नहर परियोजना दतिया , जिला दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र-9 , दतिया , जिला दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 25 फरवरी 2010
क्र. 1 - अ- 82- वर्ष 2009-10- पत्र क्र. 02- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है.
479
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.121
चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , लोक नि. विभाग , सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.
चीचली से चांदनखेड़ा मार्ग के सीतारेवा नदी पर सेतु हेतु पहुंच मार्ग बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 2 मार्च 2010
क्र. 1295 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को ' उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
घंसौर
सिवनी
शासकीय भूमि 0.48 हेक्टर
बिनैकी कला प. ह. नं. 12 रा. नि. मं. कहानी
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अमान परिवर्तन गोदिया जबलपुर रेल निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , जबलपुर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 1303 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी घंसौर
अशासकीय भूमि 2.01 हेक्टर
कटोरी प. ह. नं. 02 रा. नि. मं. कहानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , जबलपुर.
अमान परिवर्तन गोंदिया जबलपुर रेल निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 1304 - कलेक्टर - जि.भू.अ.-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला । तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी घंसौर
अशासकीय भूमि 1.61 हेक्टर
बिनैकी कला प. ह. नं. 12 रा. नि. मं. कहानी
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , जबलपुर.
अमान परिवर्तन गोंदिया जबलपुर रेल निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
481
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. 1305- कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(3)
(1)
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) सिवनी घंसौर
अशासकीय भूमि 0.39हेक्टर
बिनैकी खुर्द प. ह. नं . 12 रा. नि. मं. कहानी
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अमान परिवर्तन गोंदिया जबलपुर रेल निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , जबलपुर.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1307 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
(4) सिवनी घंसौर
शासकीय भूमि 0.09 हेक्टर
बिनैकी खुर्द प. ह. नं. 12 रा. नि. मं. कहानी
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , जबलपुर.
(6) अमान परिवर्तन गोंदिया जबलपुर रेल निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
482
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 26 फरवरी 2010
क्र. 2- अ - 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (1) (2)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (4)
(3)
6.55
हरसूद बैलवाड़ी रैयत
पूर्व निमाड़ खण्डवा.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
रेवापुर थर्मल पॉवर स्टेशन के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, पूर्व निमाड़ खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्ड़वा/ कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 8 में देखा जा सकता है .
क्र. 3 - अ - 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
38.850
हरसूद छनेरा पु. आ.
पूर्व निमाड़ खण्डवा.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 खण्डवा.
रेवापुर थर्मल पॉवर स्टेशन के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, पूर्व निमाड़ खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा/ कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना , एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 8 में देखा जा सकता है.
483
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
खण्डवा, दिनांक 3 मार्च 2010
प्र. क्र. 01 - अ - 82-2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.41 हरसूद रेवापुर
पूर्व निमाड़ खण्डवा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 13 खण्डवा.
रेवापुर थर्मल पॉवर स्टेशन के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, पूर्व निमाड़ खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा/ कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 8 में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 3 मार्च 2010
क्र. 457 - भू- अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र./अ-82 /2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1) (2)
तम्बोलिया
पेटलावद
झाबुआ
0.63 निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 01 झाबुआ.
तम्बोलिया तालाब नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बीना, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. क-1740- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नं कुल रकबा हे. में (1) (2)
(3)
(4) सागर बीना
17
9.40
गुनगी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
वरिष्ठ अभियंता पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. , बीना.
बीना स्थित 765/400/220 के. व्ही. सब- स्टेशन के विस्तार हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 11 मार्च 2010
प्र. क्र. 2 - अ-82- वर्ष- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नं कुल रकबा (हे. में) .
(1) (2) (3)
(4) रहली
सागर
हरदौट
15
0.76
प.ह.नं.-24
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण सागर, संभाग, सागर.
बिछिया- हरदौट मार्ग में सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व रहली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
485 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
प्र. क्र. 2 - अ- 82 - वर्ष-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सोर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं कुल रकबा (हे. में. )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सागर रहली
6
सिमरिया नायक प.ह.नं. -15
3.41 में से 0.46
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ. /स. ) सागर, संभाग सागर,
वैदवारा से सिमरिया नायक मार्ग निर्माण में कृषकों की भूमि स्वामी भूमि का भू-अर्जन ग्राम सिमरिया नायक.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व रहली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. भू- अर्जन- 2008.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकबा (हे. में)
(2) (3)
सर्वे क्रमांक (4)
(6)
(1)
कुल क्षेत्रफल (5)
(7) उमरिया
गोहडी
मानपुर
क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ , टाईगर रिजर्व, उमरिया.
अशासकीय -37 किता शासकीय-21 किता 223.433 31.281
राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ सीमा अन्तर्गत प्रभावित भूमि एवं स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा निर्धारण.
अशासकीय सर्वे क्रमांक 5/3 1.736 486
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) 6/2
0.405
7/2
0.405
8/2
0.405
8/3
0.809
:9/3
0.405
9/4
1.619
0.405
9/5
10/3
0.405
11
0.267
12
0.437.
0.162
13
14
0.182
0.138
15
16
1.348
17
1.023
18
1.064
19
1.145
20/2
0.405
20/3
0.809
20/4
2.800
20/5
0.405
20/6
0.405
20/7
0.405
21/3
0.809
21/4
0.745
21/5
1.655
21/6
0.405
58/3
0.607
58/4
0.849
58/5
0.441
0.454
59/3
59/4
2.023
62/3
0.959
62/4
1.184
67/3
2.954
67/4
0.607
योग
37
31.281
शासकीय सर्वे क्रमांक
5/1
11.663
5/2
6.835
6/1
32.817
7/1
18.786 487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
(1)
(3)
23.205
8/1
4.653
9/1
4.888
9/2
10/1
10.067
10/2
0.526
2.654
20/1
21/1
21.186
21/2
1.011
7.102
58/1
58/2
6.175
9.138
59/1
6.596
59/2
15.637
62/1
7.507
62/2
1.140
63/2
67/1
23.657
8.190
67/2
223.433
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , जिला उमरिया एवं क्षेत्र संचालक बांधवगढ़, टाईगर रिजर्व उमरिया, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2008-02-अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखितु अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
क्रमांक (4)
(3)
कुल क्षेत्रफल सर्वे रकबा (हे. में) (5)
(2)
(1)
6.102
अशासकीय -
उमरिया मानपुर कुड़ी
7.240
0.543
विभाग संभाग उमरिया . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन भदार ब्यपवर्तन योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.
बेल्दी अशासकीय
10.404
शासकीय- शासकीय-
0.615
महरोई अशासकीय-
शासकीय- 3.468
7.628
सलैया शासकीय-
योग कुल .. अशासकीय रकबा 7.260 हे. शासकीय रकबा 28.732
488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) ग्राम-कुड़ी शास. भूमि
121
0.602
192
1.589
193
0.725
394/1क
0.324
416
4.000
5
7.240
योग शासकीय भूमि
अशासकीय भूमि
119/ 1 ख
0.405
119/2
0.040
0.405
119/4
119/5
0.283
155/1
0.040
157
0.568
157/3
0.202
158/1
0.032
158/2
0.032
158/3
0.040
158/4
0.032
159
0.142
161/1
0.089
161/2
0.121
162/1
0.057
162/2
0.134
163/1
0.040
163/2
0.305
164/1
0.036
164/2
0.162
166/1 ख
0.028
177/ 1 ख
0.202
178/2
0.109
179/1
0.162
191/1
0.202
191/2
0.202
191/421/1
0.607
191/422
0.405
191/423
0.507
195/1
0.028
196/1
0.405
394/2
0.040
402/2
0.040
33
6.102
योग अशासकीय भूमि भाग 1 ]
489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) ग्राम-बेल्दी-शास. भूमि
1
0.656
10
1.620
41
0.202
1.320
48
194
6.606
5
10.404
योग शासकीय भूमि ..
ग्राम बेल्दी- अशासकीय भूमि
36/2
0.121
38
0.061
39/1
0.020
45/1
0.097
45/2
0.101
47
0.143
6
0.543
योग
ग्राम महरोई- शासकीय भूमि
1
2.496
2
0.162
4
0.810
3
3.468
योग
ग्राम महरोई- अशासकीय भूमि
3/1
0.040
3/2
0.040
3/3
0.113
3/4
0.113
3/5क
0.024
3/5ख
0.049
0.028
3/ 5ग
3/5घ
0.024
3/6
0.113
3/7
0.069
योग
10
0.615
ग्राम सलैया- शासकीय भूमि
29
4.717
117
2.631
639
0.280
योग
7.628
3
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- भदार ब्यपवर्तन योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग उमरिया में देखा जा सकता है .
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
490
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 11 मार्च 2010
रा.प्र.क्र. 01 - अ- 82-2009-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
कटनी बहोरीबंद बरही
10.99
बरही जलाशय निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, कटनी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रा.प्र.क्र. म- 82-2009-10- भू.अ. अ ..- चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(4)
(1)
(5)
कटनी
पटना
46.78
बहोरीबंद
(6) बरही जलाशय निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, कटनी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
कटनी, दिनांक 12 मार्च 2010
रा.प्र.क्र. 04- अ- 82-2009-10- भू.अ.अ..- चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
6.03 कटनी
जामुनचुवा
ढीमरखेडा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जामुनचुवा जलाशय निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, कंटनी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ढीमरखेडा जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. 272 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 18-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि पर स्थित संरचनाओं के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/नगर
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (4) (1) (2)
खरगोन झिरन्या उदयपुर निजी भूमि क्षेत्रफल 227 वर्गमीटर पर निर्मित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि 288 वर्गमीटर पर स्थित केवल निर्मित संरचनाएं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर लेवल से डूब प्रभावित कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. इं.सा.परि. सं. क्र. 2 धरमपुरी , जिला धार.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना , भीकनगांव, मुख्यालय, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ,न.घा.वि.प्रा. , इं.सा. परि. संभाग क्र. 2, धरमपुरी , जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
492
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 क्र. 271 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र.19-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि पर स्थित संरचनाओं के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)
(5)
(6) खरगोन झिरन्या पालधाखुर्द
अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर लेवल से डूब निजी भूमि क्षेत्रफल 165 वर्गमीटर पर स्थित केवल निर्मित संरचनाएं
प्रभावित.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा . इं.सा.परि. सं. क्र. 2, धरमपुरी , जिला धार.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना, भीकनगांव , मुख्यालय, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा.इं.सा. परि. संभाग क्र. 2, धरमपुरी , जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै .
क्र. 273- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 20-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि पर स्थित संरचनाओं के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन झिरन्या बेढान्याबुजुर्ग शासकीय भूमि क्षेत्रफल 791 वर्गमीटर पर स्थित केवल निर्मित संरचनाएं.
अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर लेवल से डूब प्रभावित.
कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. इं.सा. परि. सं. क्र. 2 धरंमपुरी , जिला धार.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना , भीकनगांव, मुख्यालय, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा.इं.सा. परि. संभाग क्र. 2, धरमपुरी, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
493 क्र. 274 - भू- अर्जन-2010- प्र. क्र. 21-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि पर स्थित संरचनाओं के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (4)
(5)
(6) खरगोन झिरन्या गवलखेड़ा
अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर लेवल से डूब प्रभावित .
शासकीय भूमि क्षेत्रफल 234 वर्गमीटर पर स्थित केवल निर्मित संरचनाएं
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि . प्रा. इं.सा.परि. सं. क्र. 2, धरमपुरी, जिला धार.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना , भीकनगांव, मुख्यालय , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा.इं.सा. परि. संभाग क्र. 2 , धरमपुरी , जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 275- भू-अर्जन- 2010-प्र . क्र. 22- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि पर स्थित संरचनाओं के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
खरगोन झिरन्या सोनूद निजी भूमि क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर पर स्थित
अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर लेवल से डूब प्रभावित.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा . इं.सा.परि. सं. क्र. 2, धरमपुरी, जिला धार.
केवल निर्मित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि 93 वर्गमीटर पर स्थित केवल निर्मित संरचनाएं.
494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना , भीकनगांव , मुख्यालय, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा.इं.सा. परि. संभाग क्र. 2, धरमपुरी , जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 15 फरवरी 2010
क्र. 1598 - भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसमें संबंध लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6) धार
रायण
धार
3.419
नजीक बरोदा
9.024
लेबड़- मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित
उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर ( म. प्र. )
5.410
पिपल्याखास
होने से.
6.088
करोंदिया
9.520
बिल्लौद
4.506
दिग्ठान
4.824
नाईबरोदा मण्डलोई
5.571
नाईबरोदा कानूनगो
48.362
योग ..
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी . डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
धार, दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. 40- भू- अर्जन- 2010 - भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 21-अ-82-08-09. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
(4)
(3)
(1) (2)
1.725 धार
खल खुर्द
धरमपुरी
(1)
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद.
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण/ लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण /लघु/ उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
धार, दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. 54 - भू- अर्जन-2010-.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किं उससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसमें संबद्ध लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
(3)
(4) (2)
(1)
6.390 धार
शाहपुरा
धरमपुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद.
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
496
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ओंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 60 - भू- अर्जन- ओ.एस.पी. - 010 - भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 24-अ-82-2008-09-संशोधन. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 798 - भू-अर्जन- 09 धार, दिनांक 10 जून 2009 से ग्राम सुलगांव, तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 5.311 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत जारी उदघोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 1496 पर दिनांक 19 जून 2009 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक भास्कर दिनांक 20 जून 2009 तथा नव भारत में दिनांक 20 जून 2009 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 13364/09 है . जिसमें तहसील का नाम धरमपुरी के स्थान पर मनावर तथा क्षेत्रफल हेक्टेयर 5.192 के स्थान पर 5.311 का प्रकाशन हुआ है. अतः इसके स्थान पर तहसील धरमपुरी एवं क्षेत्रफल 5.192 हेक्टेयर की संशोधित प्रविष्टि पढ़ी जावें.
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं.
क्र.66- भू-अर्जन-2010.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध उसमें संबद्ध लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर )
(1) (2)
(3)
(4)
धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
धार
बेगन्दा
धरमपुरी
10.481
कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद.
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :- ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत नगर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ . एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
धार, दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. 342 - भू- अर्जन- ओ.एस.पी.-2010-भू-अर्जन-प्र. क्र.-63-अ-82-2008-09-संशोधन. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2802- भू-अर्जन- ओ.एस.पी. - 2008-09 दिनांक 18 जून 2009 से ग्राम मोदकानापुर , तहसील मनावर, जिला धार के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1884 ) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का प्रयोजन, औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
497 प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 1692 पर दिनांक 3 जुलाई 2009 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः चौथा संसार दिनांक 30 जून 2009 तथा नवभारत दिनांक 1 जुलाई 2009 प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 13988/09 है . जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर ) (1) (2)
(3)
(4) धार
मनावर
8.991
मोदकानापुर
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद .
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली चरण- III की वितरण /लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 11 मार्च 2010
प्र. क्र. 4- A -82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) विदिशा शमशाबाद
4.414
बेरखेड़ी- अहीर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर (बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष , विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है .
498
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1
विदिशा , दिनांक 15 मार्च 2010 .
प्र. क्र. 5 - A - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
7.728
मझेरा
शमशाबाद
विदिशा
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष , विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है.
क्र. 6 - A- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(6) (3)
(5)
(1) (2)
1.159
नहरयाई
विदिशा शमशाबाद
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष , विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है.
क्र. 7- A - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी भाग 1 ]
499
मध्यप्रदेश राजपंत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) नटेरन
विदिशा
रिनिया
6.293 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है.
क्र. 8 - A -82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
गोरियाखेडा
14.012 विदिशा शमशाबाद
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष, विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है .
क्र. 9 - A -82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकक हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
3.548. विदिशा शमशाबाद खजूरी- शमशाबाद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
500
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है.
क्र. 10-A-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) विदिशा शमशाबाद धोबीखेडा
3.120
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला अध्यक्ष, विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है.
क्र. 11 - A -82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) नटेरन
विदिशा
6.643
भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन
श्यामपुर (सेऊ)
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष, विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है.
क्र. 12-A-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी 501
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (2)
(3)
(1)
8.507
पीपलधार
शमशाबाद
विदिशा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. - संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिला अध्यक्ष , विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय (राजस्व) नटेरन में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 13 -A - 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
शमशाबाद
विदिशा
डंगरवाड़ा
0.227 0.227
योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य.
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- A- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
शमशाबाद रूसल्ली
विदिशा
0.299 0.299
योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , कार्यालय में किया जा सकता है.
502
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 15 - A- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) विदिशा शमशाबाद बरोदा
0.465
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य हेतु.
योग . 0.465
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16- A - 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पाली
विदिशा शमशाबाद
0.919
भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य हेतु.
0.919
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 17- A- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों भाग 1 ]
503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) विदिशा
0.415 शमशाबाद नशरतगढ़
योग .. 0.415
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राइजिंग मेन के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र, शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 15 मार्च 2010
क्र. क्यू- भू- अर्जन-2009-10-106.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की, सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील/ तालुका
(2)
(1)
(3)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
3.441 अशोकनगर मुंगावली मूडरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
प्यासी तालाब की डूब भूमि, बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर, जिला अशोकनगर ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2010
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B - 1111-दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 08 से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2010
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E-1112- दो- 2-16-02.- श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 , 13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010
अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D-924-दो- 2-36-2008.- श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , ग्वालियर को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 12 , 13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायायाधीश/ ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E- 1115-दो- 3-36-03.- श्री आर.पी. वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 17 से 20 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री आर.पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1049-दो-2-129-2006.- श्रीमती आशा भटनागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 23 से 30 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. C- 17-दो- 3-49-2007.-श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 5 से 9 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 10 मार्च 2010
क्र. C- 217-दो - 3-99-2000.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 13 से 19 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 219-दो- 2-55-06 .- श्री यू.एस. बहरावत, जिला. एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 02 नवम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C- 221- दो-2-5-2006.-श्रीमती जयश्री वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :
(1 ) दिनांक 28 जनवरी से 06 फरवरी 2010 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश एवं दिनांक 07 से 11 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृतं किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक
505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
12,13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) दिनांक 16 से 26 फरवरी 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 1263- दो-2-9-2003.- श्री एस.सी. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12,13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ अठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस.सी.दुबे , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. सी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 1266- दो- 2-3-2008.- श्री हरिचन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पश्चात् में दिनांक 12,13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरिचन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिचन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
506
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2010
[भाग 1 गणना-पत्रक
: 14-03-1974 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी का नियुक्ति का दिनांक 1. श्री डी.एस. मालवीय, सेवानिवृत्त
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 28-2-2010
13 वर्ष :
3. नियुक्तिदिनांक
क्र. B - 1255-दो-2-29-2009.- श्री शम्भूदयाल दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को. दिनांक 03 से 06 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 एवं दिनांक 28 फरवरी 2010 व 1 , 02 मार्च 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 07 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शम्भूदयाल दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भूदयाल दुबे , उपरोक्तानुसार 5. अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. E- 1322-दो- 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 1324-दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री डी.एस. मालवीय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 165 दिवस ( एक सौ पैसठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2- 96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897- इक्कीस ब( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. 14-3-1974 से दिनांक
9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 22 वर्ष 11 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक 18दिन.
कुल सेवा अवधि.
कालम ( 3 ) में अंकित : 13×15-195 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
6. कालम ( 4 ) में अंकित : 22=11 × 15 = 165 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)
7. कुल अर्जित अवकाश : 360दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 195 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 165 दिन
अवकाश समर्पण की
पात्रता .
(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश 240+5 दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
क्र. C- 289- दो- 2-23-2009.- ( 1 ) डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. C- 58-दो- 2-13-2008.- ( 1 ) श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे. ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 27 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है..
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. E- 1299-दो-2-20-2005 . श्री डी. के. पालीवाल , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) ग्वालियर को दिनांक 9 से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला न्यायाधीश, (सतर्कता एवं निरीक्षण ) ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार, जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2010
क्र. 213-गोपनीय- 2010- दो- 2-1-2010 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी को उनके कार्य के अतिरिक्त सिवनी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) को सिवनी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , सिवनी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल .
508
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[ भाग 1
जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. D- 983-तीन-6-2-2010 .- दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है , को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-
क्र.
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (1)
(2)
1
श्री विजय बहादुर सिंह 2
श्री जी. सी. मिश्रा
3
श्री अशोक भारद्वाज
4
श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषी 5
श्री राजेश शर्मा
6
श्री आसिफ अहमद अब्बासी 7
श्रीमती आरती आर्य
8
श्री संजय वर्मा
9
श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर 10
श्रीमती प्रेमा साहू
11
श्री युगल रघुवंशी
12
श्री अरूण सिंह
13
श्री आशीष प्रताप सिंह 14
श्री आशीष दवंडे
15
कु. रजनी बाथम
16
श्री सुरेश कुमार शर्मा 17
श्री नदीम खान
18
श्री निवेश कुमार जायसवाल 19
कुमारी मोनिका शाक्य 20
श्री हेमंत सविता
21
श्री आशीष ताम्रकार
22
श्रीमती सरिता गिरी
23
श्री राम सहारे राज
24
कु. पदमा राजोरे
25
कुमारी रितु वर्मा
26
श्री लोकेन्द्र सिंह
27
श्री रूप सिंह कनेल
सारणी
पदस्थापना का स्थान
राजस्व जिला
(3)
(4)
रीवा
रीवा
रीवा
रीवा
दतिया
दतिया
दतिया
दतिया
दतिया
दतिया
दतिया
दतिया
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2010
क्र. 203 - गोपनीय - 2010- दो- 2-1-2010 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से
कहां को
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
जबलपुर
जबलपुर
रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.
श्री तरूण कुमार कौशल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अनिल कुमार शर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) .
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर
Jabalpur, the 23rd February 2010
No. F. 71 - LA - SLSA - 2010 :-In exercise of the powers conferred under Section 22-B of the Legal Services Authorities Act , 1987 ( as amended by Central Act No. 37 of 2002 and herein after referred to as the Act) , the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby:-
(i) establishes Permanent Lok Adalats at the places specified in Column No. (2) of the Table below, in respect of all the Public Utility Services as defined in Clause (b) of Section 22A of the Act and also reproduced in the foot note of the Table below; and all the Permanent Lok Adalats so established , shall exercise jurisdiction in their respective areas as specified in Column No. (4) of the Table below against each Permanent Lok Adalat ; and
(ii) appoints , after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations, the following officers , whose designations are mentioned in Column No. (3 ) of the Table below against each Permanent Lok Adalat, as Chairman and Members of the aforesaid Permanent Lok Adalats , namely:-
TABLE
Designation of the Officer
S.No. Place of the Permanent Lok Adalat
(2)
Areas in which Permanent Lok Adalat shall exercise jurisdiction (4)
(1)
(3)
Chairman
1
District Judge, Alirajpur
Alirajpur
Whole of the Civil District , Alirajpur.
Member
Chief Medical & Health Officer, Alirajpur.
Member
Executive Engineer (Civil ) P.W.D. , Alirajpur .
510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 (2)
(1)
(3)
(4)
2
Chairman
Anuppur
District Judge , Anuppur.
Whole of the Civil District , Anuppur.
Member
Chief Medical & Health Officer , Anuppur.
Member
Executive Engineer (Civil ) P.W.D. , Anuppur.
3
Ashok Nagar
Chairman
Whole of the Civil District , Ashok Nagar.
First Additional District Judge , Ashok Nagar.
Member
ChiefMedical & Health Officer , Ashok Nagar .
Member
Executive Engineer (Civil) P.W.D. , Ashok Nagar.
4
Chairman
Burhanpur
Whole of the Civil District , Burhanpur.
FirstAdditional District Judge, Burhanpur.
Member
ChiefMedical & Health Officer, Burhanpur.
Member
Executive Engineer (Civil) P.W.D. , Burhanpur .
5
Dindori
Chairman
District Judge, Dindori.
Whole of the Civil District, Dindori .
Member
ChiefMedical & Health Officer, Dindori .
Member
Executive Engineer (Civil) P.W.D., Dindori .
6
Umaria
Chairman
Whole of the Civil District , Umaria.
FirstAdditional District Judge , Umaria.
Member
ChiefMedical & Health Officer, Umaria .
Member.
Executive Engineer ( Civil) P.W.D. , Umaria .
Note.-Public Utility Services as defined under Clause ( b) of Section 22 - A of the Act-
"Public Utility Service " means any,-
(i) transport service for the carriage of passengers or goods by air , road , or water ; or
(ii) postal , telegraph or telephone service ; or
(iii) supply of power, light; or water to the public by any establishment ; or
(iv) system of public conservancy, or sanitation ; or
(v) service in hospital , or dispensary; or
(vi) insurance service;
and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be, may, in the public interest by notification , declare to be a public utility service for purpose of the Chapter VI-A of the Act .
By order of the Madhya Pradesh Legal Services Authority, SUSHIL KUMAR PALO , Member- Secretary.
511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 12 मार्च 2010
प्र. क्र. 5 - अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( क ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
3.034
राजनगर
खरोही
छतरपुर
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर.
ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 9 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
बछौन
4.497
चंदला
छतरपुर
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की हथौंहा शाखा नहर अंतर्गत बछौन 1 , 2 वितरक नहर हेतु भू- अर्जन एवं बछौन रीखी नहर की चै . क्र. 0.50 सेचै. क्र. 13 तक.
(2) भू- अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , लौंडी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 14- अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में 512
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि) (1) (2)
(3)
(4) गौरिहार
छतरपुर
0.028 0.028
ओदी कुल योग:
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सरबई , वितरक नहर क्र. 1 हेतु चयन क्र. 0 से 374 हेतु भू-अर्जन.
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि) (1) (2)
(3)
(4)
रजौरा
गौरिहार
छतरपुर
1.477 1.477
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सरबई, वितरक नहर क्र. 1 हेतु चयन क्र. 0 से 374 हेतु भू-अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिकं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में (निजी भूमि) (1) (2)
(3)
(4) छतरपुर गौरिहार
3.992 3.992
किशोरीपुखरी कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सरबई, वितरक नहर क्र. 1 हेतु चयन क्र. 0 से 374 हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
513 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
प्र. क्र. 17-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(1) छतरपुर
(2) लौंड़ी
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू-अर्जन
157.244 157.244
(3) बरौहा कुल योग:
(5) (राजस्व) , लौंड़ी अनुविभागीय अधिकारी
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू- अर्जन.
प्र. क्र. 17- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि)
(6) (3) बिजासिन
गौरिहार
(1) (2) छतरपुर
(4) 1.812 कुल योग 1.812
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सरबई, वितरक नहर क्र. 1 हेतु चयन क्र. 0 से 374 हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण तहसील
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2) चंदला
(3) सराई
(1) छतरपुर
(4) 1.321 1.321
कुल योग
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी.
(6) बरियारपुर बांयी नहर की पवाई, डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत सराई माईनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की पवाई, डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत सराई माईनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
514
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 19- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) . में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
चंदला
लबरहा
छतरपुर
1.109 1.109
कुल योग
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की पवाई, डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत लबरहा माईनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की पवाई, डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत लबरहा माईनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भू-अर्जन के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र . क्र. 20- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(5)
(4)
(6)
(1) (2)
3.505
चंदला
छतरपुर
पाण्डेपुरवा
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , लौंड़ी
बरियारपुर बांयी नहर की पवाई, डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माईनर हेतु ग्राम पाण्डेपुरवा की भूमि हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की पवाई, डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माईनर हेतु ग्राम पाण्डेपुरवा की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 21 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाना ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में 515
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कहेने के लिये प्राधिकृतं करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(4) 1.340
(3) टिकरी
चंदला
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बरियारपुर बांयी नहर की हथौंहा शाखा नहर अंतर्गत टिकरी माईनर हेतु भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी
2 ) भू- अर्जन के नक्शां ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
प्र. क्र. 22- अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
1.167
बसराही
गौरिहार
छतरपुर
( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी
बरियारपुर बांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहर से निकलने वाली हाजीपुर वितरक हेतु ग्राम बसराही की भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर, डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम बसराही की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन'
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1) (2)
1.943
महोबा
गौरिहार
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लौंड़ी
बरियारपुर बांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहर से निकलने वाली हाजीपुर डिस्ट्री ब्यूटरी हेतु ग्राम महोबा की भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर, डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम महोबा की भूमि का अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .
516
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 24 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
तहसील
जिला
ग्राम
विवरण
द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
5.604
गौरिहार
छतरपुर
जोधपुर
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, लौंड़ी
बरियारपुर बांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहर से निकलने वाली हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम जोधपुर की भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर, डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम जोधपुर की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .'
प्र. क्र. 25- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन that the भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
विवरण
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
( 2 )
(1)
(4)
(5)
(6)
(3)
गौरिहार
0.355
छतरपुर
चक दादूताल
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, लौंड़ी
बरियारपुरबांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहरसेनिकलने वाली हाजापुरुडिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम चक दादूताल की भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम चक दादूताल की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 26- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
1.711 (2) गौरिहार
(1) छतरपुर
(3) कुर्मिनपुरवा
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौंड़ी.
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) . द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
बरियारपुर बांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहर से निकलने वाली हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम कुर्मिनपुरवा की भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम कुर्मिनपुरवा की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
4.702 गौरिहार
(1) छतरपुर
(3) बछेड़ाखेड़ा
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौंड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
बरियारपुर बांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहर से निकलने वाली हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम बछेड़ाखेड़ा की भूमि का अर्जन .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम बछेड़ाखेड़ा की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 28 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 3.841 (2) गौरिहार
(1) छतरपुर
(3) अजीतपुर
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौंड़ी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
बरियारपुर बांयी तट नहर की उमराहार शाखा नहर से निकलने वाली हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम अजीतपुर' की भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु ग्राम अजीतपुर की भूमि का अर्जन. (2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
518
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 29- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि) (2)
(4)
3.035 (1) छतरपुर गौरिहार
(3) महोईखुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सरबई, वितरक नहर क्र. 1 हेतु चैन क्र. 0 से 374 हेतु भू-अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 9-अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) चन्दला
(3) भैराही
(4) 0.559 (1) छतरपुर
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौंड़ी.
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
बरियारपुर बांयी तट नहर की हथोहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम भैराही की भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हथोहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम भैराही की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 30- अ- 82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि) (2) चन्दला
(4) 0.144 (1) छतरपुर
(3) रमझाला
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौंड़ी.
(6 ) . बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सिमरिया, वितरक नहर हेतु चैन क्र. 0 से 69 हेतु भू-अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(4) 17.722
(3) छटीबम्हौरी
चन्दला
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व लौंड़ी
(2)
बरियारपुर बांयी तट नहर की लुधगांव, पवाई, हथाँहा डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम छटीबम्हौरी की भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव, पवाई, हथौहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम छटीबम्हौरी की निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 32 - अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 4.780 चन्दला
(3) सड़कर
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व लौंड़ी
बरियारपुर बांयी तट नहर की हथौहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम सड़कर की भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हथौहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम सड़कर की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 33 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में (निजी भूमि) (2)
(4)
2.265
(3) पवाई
लौंड़ी
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व लौंड़ी
बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी केअंतर्गत पवाई टेल माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत पवाई टेल माइनर चैन क्र. 0 से 70 चैन के 'बीच भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .
520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
प्र. क्र. 33 - अ -82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि )
(6)
(4) 2.446
(3) सिलगांव
(1) छतरपुर
(2) लौड़ी
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौंड़ी
बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत पवाई टेल माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत पवाई टेल माइनर चैन क्र. 0 से 70 चैन के बीच भू-अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लौंड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 35- अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 2.645
(2) चन्दला
(3) परसेड़ी
(1) छतरपुर
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व लौंड़ी
(6) बरियारपुर बांयी तट नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली परसेड़ी माइनर हेतु भूमि अर्जन .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली परसेड़ी माइनरों हेतु भूमि का अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 36- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में (निजी भूमि)
(3) महोईकला
(4) 6.914
(1) छतरपुर
(2) गौरिहार
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौंड़ी
(6) बरियारपुर बांयी , नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत महोईकला माइनर नं. 1 एवं महोईकला माइनर नं . 2 के चैन क्र . 0 से 80 एवं चैन 0 से 50 नहर के हेतु भू-अर्जन .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है .
521
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 37 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि)
(3)
(2)
(1)
(4)
चन्दला
छतरपुर
2.694 2.694
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौंड़ी
चन्दला कुल योग
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6) बरियारपुर बांयी, नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सिमरिया वितरक नहर हेतु चयन क्रमांक 0 से 69 हेतु भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 38 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है : -
अनुसूची तहसील
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में ( निजी भूमि )
(3) सिमरिया
(2) चन्दला
(1) छतरपुर
(4) 1.508 1.508
कुल योग
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौंड़ी (2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
बरियारपुर बांयी, नहर की उमराहा शाखा नहर अंतर्गत सिमरिया वितरक नहर हेतु चयन क्रमांक 0 से 69 हेतु भू-अर्जन.
भूमिः के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 64- भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 कीं उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 3.000
(3) खिरी
(2) महाराजपुर
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू- अर्जन
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, नौगांव
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू-अर्जन (2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है .
522
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 65- भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(4)
(5)
(6)
140.35
महाराजपुर
(3) मुखर्रा
छतरपुर
सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू- अर्जन
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, नौगांव
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू- अर्जन
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 66- भू-अ-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि. की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
144.026
महाराजपुर मानपुरा
छतरपुर
सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू-अर्जन
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, नौगांव
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू- अर्जन
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 67- भू- अ-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
61.721
(3) नटुवा
(1) छतरपुर
(2) महाराजपुर
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू- अर्जन
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, नौगांव
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू-अर्जन
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है .
523 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 68 - भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा 2
द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
18.149
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू-अर्जन सूड़ा
महाराजपुर
छतरपुर
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, नौगांव
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज परियोजना हेतु भू-अर्जन
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है. (3)
प्र. क्र. 84 - भू- अ-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(4) 17.242
(5) अनुविभागीय अधिकारी-बिजावर
(6) कुसमाण तालाब योजना हेतु बक्सवाहा
(3) भुजपुरा
(1) छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुसमाण तालाब योजना हेतु
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है. (3)
प्र. क्र. 85 -भू-अ-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(2)
32.500
(6) कुसमाण तालाब हेतु
(5) अनुविभागीय अधिकारी-बिजावर
बक्सवाहा
(3) कुसमाण
(1) छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुसमाण तालाब योजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.
[भाग 1 524
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
प्र. क्र. 86 - भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(2)
(3)
(4)
(6) (1)
24.385
इकारा
माभौन तालाब निर्माण हेतु छतरपुर
छतरपुर
अनुविभागीय अधिकारी- छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मामौन तालाब योजना हेतु
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय छतरपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 87 - भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(4)
(5)
(1)
19.965
(3) मछन्दरी
अधिकारी-बिजावर
अनुविभागीय
(6) कुसमाण तालाब निर्माण हेतु बक्सवाहा
छतरपुर
(2) - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुसमाण तालाब योजना हेतु
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 88- भू- अ- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(5)
(2)
(4)
(1)
(3) भेलदा
9.131 अनुविभागीय अधिकारी-बिजावर
(6) अगरौठा तालाब हेतु बड़ामलहरा
छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- अगरौठा तालाब योजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 89 - भू- अ-2010. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(4) 48.058
(3) खैरो
छतरपुर
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मामौन तालाब निर्माण हेतु
(2)
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6) .
मामौन तालाब निर्माण हेतु (5) अनुविभागीय अधिकारी- छतरपुर
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय छतरपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 90- भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 40.065
(3) पाली
(2) बक्सवाहा
(1) छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पाली तालाब योजना हेतु
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6) पाली तालाब योजना हेतु (5) अनुविभागीय अधिकारी-बिजावर
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 91 - भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
0.148
(3) कराठा
(2) नौगांव
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- चुरवारी नहर निर्माण हेतु
(2)
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) चुनवारी नहर निर्माण हेतु
अनुविभागीय अधिकारी-नौगांव
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है.
526
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 92 - भू-अ- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2) नौगांव
(4) 4.052
(3) चुरवारी
छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - चुरवारी नहर निर्माण हेतु.
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी-नौगांव
(6) चुरवारी नहर निर्माण हेतु भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 93 - भू- अ- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) छिरावल
(4) 27.100 (1) छतरपुर
(2) छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब निर्माण हेतु
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी-छतरपुर
(6) मगरार तालाब निर्माण हेतु भूमि के नंक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय छतरपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 94- भू-अ-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 13.746 (2) छतरपुर
(3) बूदौर
(1) छतरपुर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब निर्माण हेतु.
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6) मगरार तालाब निर्माण हेतु छतरपुर
(5) अनुविभागीय अधिकारी-
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय छतरपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 95 - भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 527
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.832
(3) नयाताल
(2) बिजावर
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- नयाताल तालाब की नहर हेतु
(2)
(3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6) नयाताल तालाब की नहर हेतु (5) अनुविभागीय अधिकारी-बिजावर
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 96- भू- अ- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
33.552
(3) मामोन
(2) बिजावर
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मामौन तालाब निर्माण हेतु.
(2) (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6) मामौन तालाब निर्माण हेतु (5) अनुविभागीय अधिकारी-बिजावर
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.
छतरपुर दिनांक 13 मार्च 2010
प्र. क्र. 06- अ-82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) कटारा
(2) राजनगर
(1) छतरपुर
(4) 1.763
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (क) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) दिदोनिया तालाब के निर्माण हेतु (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर
प्र. क्र. 07-3-82-2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) पारवा
(2) राजनगर
(4) 5.041 (1) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4. (क) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) दिदोनिया तालाब के निर्माण हेतु (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर 528
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 08 - अ- 82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :--
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) दिदौनिया
राजनगर (2)
(1) छतरपुर
(4) 5.902
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( क ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर
(6) दिदोनिया तालाब की नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 09 - अ-82-2008-2009.--2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) पारवा
राजनगर (2)
(4) 4.950 (1) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( क) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर दिदोनिया तालाब की नहर निर्माण हेतु
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी . को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) डहर्रा
(2) राजनगर
(4) 1.627 (1) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( क) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर
(6) कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
प्र. क्र. 12 - अ - 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में (4)
(3) अतर्रा
(2) राजनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( क ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
1.000
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर
(1) छतरपुर
(6) कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
529
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मार्च 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 14 - अ - 82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3) पथरया
राजनगर
(4) 6.561 (1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( क ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर
(6) कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
प्र. क्र. 30 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में `वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 3.885
(3) बन्जारी
(2) चन्दला
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
:
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्वलौंड़ी
(6) बरियारपुर बांयी तट नहर की हथौहां, डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम बन्जारी की भूमि का अर्जन .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हथौहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम बन्जारी की भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . 'राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 5.695 (2) चन्दला
(3) गर्नपतखेड़ा
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व लौंड़ी
बरियारपुर बांयी तट नहर की हथौहां, डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम गणपतखेड़ा की भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी तट नहर की हथौहां डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनरों हेतु ग्राम गणपतखेड़ा की भूमि का अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय लौंड़ी में किया जा सकता है.
530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2010
छतरपुर, दिनांक 15 मार्च 2010
प्र. क्र. 3 - भू- अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
14.536
वक्स्वाहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी
छतरपुर वक्स्वाहा
(2)
वक्स्वाहा तालाब योजना के भराव में अर्जित भूमि.
अनुभाग-बिजावर.
भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - भू-अर्जन- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमिकावर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1) (2)
3.175 वक्स्वाहा
(3) वीरगढ़
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
वक्स्वाहा तालाब योजना के भराव में
अनुविभागीय अधिकारी
(2)
अर्जित भूमि.
अनुभाग-बिजावर.
भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
33.354 वक्स्वाहा
छतरपुर
कुही
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
वक्स्वाहा तालाब योजना के भराव में अर्जित भूमि.
अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग-बिजावर.
(2) भू-अर्जन का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.