Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 02 April 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
14
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-04-02.14.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल- 09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2010- चैत्र 12 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत. शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2010

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-501- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मार्च से 30 अप्रैल 2010 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 मार्च 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(4 ) श्री बी. आर. नायडू द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगी.

(2) श्री बी. आर . नायडू की अवकाश की अवधि में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य- पुस्तक निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी

531

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

€ (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. ई- 1-79-2010-5- एक. श्री भोंडवे संकेट शांताराम, भाप्रसे (2007 ) , सहायक कलेक्टर, झाबुआ को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई, जिला सागर पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. ई- 5-860 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस , सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 7 से 26 दिसम्बर 2009 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 दिसम्बर 2009 एवं दिनांक 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही.एस. सावनेर, अवर सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. एफ- 1-29-2007- बयालीस ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों

[ भाग 1 में शासकीय संवर्ग में कार्यरत ग्रंथपाल/पी.टी.आई . की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की जाती है .

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 889-07 - ब- 3- चार, दिनांक 15 नवम्बर 2007 पर आधारित है.

उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील माना जायेगा.

क्र. एफ- 1-29-2007- बयालीस( 1 ) . - राज्य शासन द्वारा शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में शासकीय संवर्ग में कार्यरत ग्रंथपाल/पी.टी.आई. को राजपत्रित घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. आर- 1913-2008 - बारह- 1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला शिवपुरी , सागर एवं गुना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज , सोना, तांबा, लैंड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) (क) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है : -

देशांश (3)

बिन्दु (1)

अक्षांश (2)

खण्ड 1

1

77°46' 00 " 25° 13 ' 32"

2

77° 53 ' 37 " 25° 13 ' 35"

24° 59' 43"

78° 00 ' 09" 3

24°58' 58"

77° 56' 53 " 4

77° 54 ' 03 " 24° 57' 42"

5

24° 55' 22"

77° 52 ' 48 " 6

खण्ड 2

78° 05' 12" 7

24° 32' 08"

78°11 ' 53 " 24° 34' 31 "

8

9

24° 30' 33 "

78° 13 ' 45 " 24° 19' 24"

78° 20 ' 47" 10

78°16' 39" 11 24° 17' 26" 9 से 10 राज्य सीमा भाग 1 ]

533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29- ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. आर- 1913-2008 - बारह-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 8th March 2010

No R1913-2008 - XII - 1 . In exercise of rule 59( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 760 km² .out of 1520 km² . in Shivpuri , Sagar & Guna districts which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited , for the reconnaissance operations ofDiamond & precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Bismuth & Cadmium minerals , under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below:-

POINTS (1)

LONGITUDE (3)

LATITUDE (2)

Block 1

25° 13' 32"

77° 46' 00" 1

77° 53 ' 37 " 2

25° 13' 35"

24° 59 ' 43 "

78° 00 ' 09" 3

24° 58' 58 "

4

77° 56 ' 53 " 24° 57' 42"

5

77° 54 ' 03 "

77° 52' 48" 24° 55' 22"

6

Block 2

7

24° 32' 08"

78° 05 ' 12 " 24° 34' 31 "

8

78° 11 ' 53 "

78° 13' 45" 24° 30' 33 "

9

10

78° 20 ' 47 " 24° 19' 24"

24° 17' 26"

78°16' 39" 11

9 to 10 State Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology andMining , Khanij Bhavan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR, Dy. Secy .

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 253-07 - बारह 1.- मेसर्स वगीश मेटल्स प्रा.लि. द्वारा जिला शिवपुरी में तांबा खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 701 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 631.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7( 1 ) ( i ) (क ) अनुसार परित्याग किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम, 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

देशांश

बिन्दु (1)

(3)

अक्षांश (2)

78° 00'00" 25° 30' 00"

1

78° 15 ' 00" 2

25° 30 ' 00"

3

25° 15 ' 00"

78° 15' 00"

78° 12 ' 00" 4

25° 15' 00"

78° 12' 00" 5

24° 19' 30"

6

24° 19 ' 30"

78° 07' 00" 7

25° 15' 00"

78° 07 ' 00" 25° 15' 00"

78° 00 ' 00" 8

25° 30 ' 00"

78° 00'00" 1

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से -30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा . उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 253-07- बारह - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

534

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

Bhopal, the 8th March 2010

No 253-07 -XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 631.50 km² . out of 701 km² in Shivpuri district which was previously held by M/ s Vagish Metals Private Limited, for the reconnaissance operations of Copper ore under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below:-

POINTS (1)

LATITUDE (2)

LONGITUDE (3)

1

25° 30 ' 00 "

78° 00 ' 00" 25° 30' 00"

2

78° 15' 00" 3

25° 15 ' 00 "

78° 15 ' 00" 25° 15' 00 "

78° 12' 00" 4

5

24° 19 ' 30"

78° 12' 00 " 6

24° 19 ' 30"

78° 07 ' 00 " 25° 15' 00"

78° 07 ' 00 " 7

25° 15 ' 00 "

8

78° 00 ' 00 " 1

25° 30' 00"

78° 00' 00" The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 2-4-2010- बारह -1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला ग्वालियर एवं शिवपुरी में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा , लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समर्पित किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम, 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

देशांश

अक्षांश

बिन्दु

(2)

(3)

(1)

77° 38 ' 22 " 25° 44 ' 37"

1

25° 50 ' 39 "

77° 40' 44 " 2

25° 57 ' 57 "

77° 51 ' 30 " 3

26° 00' 08"

78° 00 ' 19 " 4

25° 59 ' 46 "

5

78° 10' 27 " 25° 42' 58 "

78° 10' 19 " 6

7

25° 42' 47"

77° 48 ' 10"

77° 48 ' 58 " 25° 30' 09 "

8

77° 45 ' 02" 25° 18' 46"

9

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 2-4-2010- बारह- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 8th March 2010

No 2-4-2010- XII - 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) (a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 1825 km² . in Gwalior & Shivpuri districts which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc, Silver Bismuth & Cadmium minerals under reconnaissance permit , which has now been surrendered . Details of the area are as below :-

LATITUDE

LONGITUDE POINTS

(2)

(3)

(1)

77° 38 ' 22" 1

25°44' 37 "

77°40' 44" 2

25° 50' 39"

25° 57' 57 "

3

77° 51 ' 30" 4

78° 00' 19" 26° 00 ' 08 "

78° 10' 27" 25° 59 ' 46 "

5

6

25° 42 ' 58 "

78° 10' 19 " 25°42' 47"

77° 48 ' 10" 7

77°48' 58" 25° 30' 09 "

8

77° 45' 02" 25° 18' 46"

9

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .

भाग 1 ]

535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010

क्रमांक-डी- 15-04-2010-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा (2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , कृषि उपज मंडी समिति शामगढ़ जिला मंदसौर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:-

अध्यक्ष 1. श्री देवीलाल पिता भेरुलाल , निवासी भटूनी ( नामनिर्दिष्ट )

व्यापारी सदस्य 2. श्री गोरधनलाल पूरालाल, पूर्व निर्वाचित

3. श्री सतीश कुमार गोपाल कृष्ण खुराना , पूर्व निर्वाचित

कृषक सदस्य 4. श्रीमती कंकूबाई मोतीलाल पूर्व निर्वाचित

कृषक सदस्य 5. श्रीमती संध्यादेवी गोरधनलाल जायसवाल , पूर्व निर्वाचित

कृषक सदस्य 6. श्री करणसिंह भंवर सिंह, पूर्व निर्वाचित

कृषक सदस्य 7. श्री देवीराम उदेराम , पूर्व निर्वाचित

कृषक सदस्य 8. श्री सोदान सिंह पिता प्रताप सिंह , निवासी असावरी ( नामनिर्दिष्ट)

कृषक सदस्य 9. श्री मोहन सिंह पिता रघुनाथ सिंह, निवासी रणायरा ( नामनिर्दिष्ट )

कृषक सदस्य 10. श्री नरसिंह लाल पिता खीमाजी मैहर, निवासी चंदवासा ( नामनिर्दिष्ट )

कृषक सदस्य 11. श्रीमती सुशीला बाई पति श्री राधेश्याम बैरागी , निवासी चंदवासा ( नामनिर्दिष्ट )

कृषक सदस्य 12. श्रीमती बसंती बाई पति श्री देवीलाल, निवासी टकरावद, ( नामनिर्दिष्ट)

कृषक सदस्य

सदस्य 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो-

सदस्य 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक सदस्य

सदस्य 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी

सदस्य 16. मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य

17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष

सदस्य 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च , 2010

क्रमांक-डी- 15-04-2010-चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.एस. बघेल, अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

536

Bhopal , the 22nd March , 2010

No. D- 15-04-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the state Government hereby constitutes the following Market Committee in charge for Krishi Upaj Mandi Samiti , Shamgarh Distict , Mandsaur till constitution of the committee through election: -

Chairman 1. Shri Devilal S /o Bherulal , Resident of Bhatuni (Nominated)

Traders Representative 2. Shri Gordhanlal Puralal , ( previously elected)

Farmer Representative 3. Shri Satish Kumar Gopal Krishan Khurana ( previously elected )

Farmer Representative 4. Smt . Kankubai Motilal , (previously elected)

Farmer Representative 5. Smt. Sandhyadevi Gordhanlal Jaiswal , (previously elected )

Farmer Representative 6. Shri Karansingh Bhawarsingh , (previously elected)

Farmer Representative 7. Shri Deviram Udeyram , ( previously elected)

Farmer Representative 8. Shri Sodan Singh S/ o Pratapsingh , Resident of Asawari , (Nominated)

Farmer Representative 9. Shri Mohansingh S/o, Raghunathsingh , Resident of Ranayra (Nominated ) .

FarmerRepresentative 10. Shri Narsinghlal S/ o Khimaji Mehar , Resident of Chandvasha (Nominated)

Farmer Representative 11. Smt . Shushilabai W/ o Shri Radheshyam Bairagi , Resident of Chandvas ( Nominated)

FarmerRepresentative 12. Smt. Basantibai W / o Shri Davilal , Resident of Takravad (Nominated)

Member 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district.

Member 14. A representative from Marketing Society

Member 15. An officer from Farmar Welfare and Agriculture Development Department

Member 16. A member from license holder weigh man of Mandi Samiti

Member 17. Chairman of District Central Co - opreative Bank

Member 18. Chairman of District Land Development Bank

Member 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B.S. BAGHEL , Addl . Secy .

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी , 2010

क्रमांक-एफ-1-2-2010- नियम-चार. प्रदेश में विभिन्न विभागों अंतर्गत ऐसे अनेक व्यक्तिगत जमा खाते संचालित हैं जिनमें राज्य शासन की संचित निधि से आहरित राशि जमा है . ये व्यक्तिगत जमा खाते विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खोले जाते हैं तथा उक्त उद्देश्य पूर्ण होने पर इन्हें बंद किया जाना चाहिये. परन्तु ऐसा देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर उद्देश्य पूर्ण होने के उपरांत भी यह खाते बंद नहीं किये गये हैं . अतः अनुरोध है कि ऐसे समस्त व्यक्तिगत जमा खाते जिनके खोलने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तत्काल प्रभाव से बंद किये जायें. इस हेतु मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -1 के सहायक नियम 543 के अनुसार कार्यवाही हेतु जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्ताव भेजे जाएं.

भाग 1 ]

537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

2. इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें विगत 12 माह से कोई जमा/ आहरण की कार्यवाही नहीं की गई है, को भी बंद करने के लिये सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं . यदि इन खातों को आगे जारी रखना आवश्यक है तो इनको पुनर्जीवित करने के लिये वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी . यदि 31 मार्च 2010 तक इन्हें पुनर्जीवित करने की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो कोषालय अधिकारी स्वयं इस संबंध में मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -1 के सहायक नियम 543 के अनुसार कार्यवाही करेंगे.

3. ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जिन्हें दिनांक 31-3-2010 के बाद भी जारी रखा जाना है , को निरन्तर रखने के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप- एक में दिनांक 15-3-2010 तक वित्त विभाग को भिजवाने का कष्ट करें . यह उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तिगत जमा खातों की निरन्तरता के. आदेश दिनांक 25-3-2010 तक कोषालय अधिकारियों को प्राप्त नहीं होते हैं उनसे दिनांक 1-4-2010 से आहरण नहीं हो सकेगा. अतः कृपया वांछित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में समयावधि में भेजने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अश्विनी के. राय , सचिव.

प्रारूप-एक

व्यक्तिगत जमा खाते की निरन्तरता बाबत् जानकारी

कार्यालय का नाम

विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम

आहरण संवितरण अधिकारी का पदनाम

कोषालय का नाम

स. क्र.

रिमार्क

दिनांक 1-4-2009

कोप्रारंभिक शेष

दिनांक 28-2-2010 को खाते का अंतशेष

व्यक्तिगत खाता प्रारंभ होने का दिनांक

व्यक्तिगत खाता निरंतर रखने का कारण (2)

(1)

व्यक्तिगत खाता खोलने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक (3)

(4)

(5)

(7)

(6)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम सहित [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

538

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 मार्च, 2010

क्रमांक- एफ- 3-69-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक-23 सन् 1973 ) की धारा-23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-69-2009 बत्तीस , दिनांक 05 - अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्र.

(हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)

(4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)

(3)

(1)

(2)

11.128

107/6/3/1

कृषि

1.

ग्राम आदमपुर

सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत 107/7/1/1

छावनी

शैक्षणिक 107/6/1

11.128

योग ..

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 25 मार्च , 2010 .

फा. क्र. - 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक) .- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का संख्यांक 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7,16 , 25 , तथा 38 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक 539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

(2)

(1)

" 7 श्रीमती ममता जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

16. श्री पवन कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 टीकमगढ़.

25. श्री आर.सी. वाष्र्णेय , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.

38. श्री अफसर जावेद खान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा रतलाम .

(3)

(4)

मंदसौर

मंदसौर

टीकमगढ़

टीकमगढ़

मुरैना

मुरैना

रतलाम.".

रतलाम

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the ChiefJustice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 17th April 1998 , namely :--

AMENDMENT

In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 7,16,25 and 38 and entries relating thereto , the Following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:--

(2)

(1)

" 7 .

Smt. Mamta Jain, Additional Sessions Judge , Mandsaur 16.

Shri Pawan Kumar Godha , Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989, Tikamgarh .

25.

Shri R.C. Varsney , Additional Sessions Judge, Morena.

38.

Shri Afsar Javed Khan , Additional Sessions Judge , Jaora Ratlam .

(4)

(3)

Mandsaur

Mandsaur

Tikamgarh

Tikamgarh

Morena

Morena

Ratlam . ".

Ratlam

2. This amendment shall come into force from the date on the which the judge , as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

540

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

[भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 620- भू- अर्जन-2010

सिंगरौली, दिनांक 23 मार्च 2010

करारनामा

एनटीपीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स -07 , इन्स्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली , द्वारा उपमहाप्रबंधक ( मा.संसा. ) विंध्याचल परियोजना, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष दिनांक 4-6-2009 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्र. एफ-12-15-08- सात-2 ए, भोपाल दिनांक 1-8-2009 के अनुसार विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चतुर्थ इकाई 1000 मेगावाट के एश डाईक की स्थापना हेतु तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली स्थित ग्राम बलियरी की कुल किता 374 , रकबा 226.804 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 19 मार्च 2010 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते है :-

1. परियोजना के लिये उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की 80 प्रतिशत राशि रु . 17,76,98,880.00 बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी .

2. परियोजना द्वारा नियमानुसार प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2,22,12,360.00 बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि यदि कोई बचती है तो जमा करा दी जायेगी .

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत वितरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

4. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा .

5. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.

6. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .

7. परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल क्षेपससद्ध के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता ( One time settlement) किया जायेगा.

8. कम्पनी को दी गई भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा ( धारा 44 " ए " भू-अर्जन अधिनियम) .

9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

541 11 . शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे . कंपनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुये वृक्षों को काटने के लिये मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा.

13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जायेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा .

14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी भी बंद कर दिया जाता है तो भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु कोई मुआवजा देय नहीं होगा. कम से कम

16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जावेगा.

17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी.

18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.

20. एनटीपीसी आर एण्ड आर पालिसी 2005 के अनुसार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि अतिरिक्त सुविधायें प्रदाय की जायेंगी.

21. परियोजना के विस्थापित परिवारों की शिक्षा एवं अन्य विकास कार्यों की व्यवस्था कंपनी द्वारा , एनटीपीसी आर एण्ड आर पालिसी 2005 के अनुसार की जायेगी .

22 भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जाना कंपनी के लिए बंधनकारी होगा.

23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 19 मार्च 2010 को एनटीपीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स -07 , इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली की तरफ से उपमहाप्रबंधक ( मा.संसा. ) विन्ध्याचल परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

हस्ता./- (सेबास्टियन जोसेफ )

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन ) एनटीपीसी लिमिटेड, विन्ध्याचल परियोजना, जिला- सिंगरौली (म.प्र.) .

हस्ता./- (पी. नरहरि) कलेक्टर, जिला सिंगरौली ( म . प्र. ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

542

राज्य शासन के आदेश गृह (सामान्य ) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010 - दो- ए( 3 ) .- मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ( उत्तराखण्ड) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :-

प्रश्नपत्र का विषय

समय (3)

(2)

प्र. पत्र (1)

सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्रात: 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

1. पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

" 2.

पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .

3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

4. विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ).

_"_ 5. पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

" 59. विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

6. दूसरा प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश /निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये .

" 7. दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

" 8 . समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2010

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

9. पहला प्रश्नपत्र - प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) भाग- ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.

543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.

_"_ 12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .

" 13. प्रश्नपत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).

11 61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

15. दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान -उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . ( पुस्तकों सहित ).

" 17. तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

" 18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .

" 62. लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

प्रात: 10.00 बजे से 20.

दोपहर 1.00 बजे तक.

तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .

" 22. प्रश्नपत्र - प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .

_"_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

_"_ 24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा ".

" 63: 'स्विच गेयर तथा संरक्षण , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 544

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

" 26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के ) . 27.

_"_ 28. दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

" 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

_"_ 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग-1, लेखा, तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.

गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010

प्रातः 10 बजे से 33. प्रश्न प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 1.00 बजे तक.

34. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये..

" 35. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

_ "_ 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.

_ "_ 37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये .

" 39. लेखा (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

" 41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

545 (1)

(2)

(3)

दोपहर 2.00 बजे से 42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

शाम 5.00 बजे तक.

"

43. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्रातः 10.00 बजे से 45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 11.00 बजे तक.

46. प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) .

प्रातः 10.00 बजे से 47. प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1.00 बजे तक.

_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

"

49. प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित) .

" 50. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये .

65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

शाम 4.00 बजे तक.

"

52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से 53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .

शाम 5.00 बजे तक.

"

54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

"

55. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1 546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(3)

(2)

(1)

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

56. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

57. प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित )

सोमवार , दिनांक 12 अप्रैल 2010

58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक..

नोट: -(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98- दो-ए ( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90- दो- ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी .

(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1- अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण - पत्रों को गृह ( सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई, 2010 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे. उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी/एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, अवर सचिव.

547 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 2-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला तहसील/तालुका नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)

(1)

(2) (3)

(6)

(4)

सीहोर आष्टा बड़झीरी

6.80 एकड़/ 2.752 हेक्टर

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , सीहोर.

खजुरियाधेंधी जलाशय के निर्माण से प्रभावित भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामपुराखुर्द जलाशय के निर्माण से प्रभावित भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

क्र. क-वाचक- भू-अर्जन-2009- प्र.क्र. 02 अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का वर्णन खसरा नंबर

जिला/तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) 2

(2) कोदरी

(4) 0.05

(1) बुरहानपुर/ बुरहानपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग बुरहानपुर .

(6) शाहपुर फोपनार मार्ग के कि.मी. 2/6 में अमरावती नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

योग ..0.05

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुराहनपुर के कार्यालय में देखा जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

548

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 1775 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

राजगढ़ खिलचीपुर टिमरनी डोब

2.396 0.515 कुल योग 2.911

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

बादरी तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1777- भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.175 राजगढ़ खिलचीपुर कुमारा

कुल योग 2.175

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .

डेंडी तालाब के दांयी तट नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

549 क्र. 1779 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.552

राजगढ़

बावड़ीबेह

खिलचीपुर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

बावड़ीबेह तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.

कुलं योग .. 1.552

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1781 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) राजगढ़ खिलचीपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

ढाबलीखुर्द तालाब के बांयी तट नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

0.654 1.729 0.739 0.408

चिबड़कलॉ ढाबलीकलॉ दौलतपुरा ढाबलीखुर्द

कुल योग 3.530

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

550

क्र. 1783- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2) (3)

राजगढ़ जीरापुर

0.520 1.069 0.203

कहारखेड़ा पदमपुरा उभापान

कुल योग .. 1.792

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

खारखेड़ा तालाब के नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1785 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2) (3)

(1)

राजगढ़ राजगढ़

राजगढ़ राजगढ़

सूरजपुरा मोहनपुरा

0.944 1.290 2.234

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सूरजपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

551 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 22 मार्च 2010

प्र. क्र. 440 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)

(6)

6.000

टीकमगढ़ टीकमगढ़ बुड़कीखेरा

अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) टीकमगढ़ .

बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम बुड़कीखेरा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 441- भू-अर्जन 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2) (3)

(4)

(1)

(5)

(6)

8.000

सुन्दरपुर

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , टीकमगढ़.

बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम सुन्दरपुर की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

552

प्र. क्र. 442 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(4) 102.500

(3) वकपुरा

टीकमगढ़ टीकमगढ़

(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र , बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम वकपुरा की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 443 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला

अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 58.500

(2) टीकमगढ़

(3) कछियाखेरा

(1) टीकमगढ़

(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम कछियाखेरा की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 444 - भू- अर्जन- 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत ग्राम प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 8.500

(1) टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

(3) गुदनवारा

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम गुदनवारा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

553 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

प्र. क्र. 445 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4)

(1)

30.000

राधापुर

टीकमगढ़ टीकमगढ़

(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम राधापुर की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 446 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की' सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(2).

7.500

(3) नैनवारी

(1) टीकमगढ़ टीकमगढ़

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

(6) बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम नैनवारी की भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 447- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दीजाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(1)

39.000

(3) समर्रा

टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम समर्रा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

554

प्रकरण क्र. 448 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(6) जरूआ तालाब योजना के नहर

(4) 6.000

जतारा रघुनाथपुरा

(1) टीकमगढ़

निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम रघुनाथपुरा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 449- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

3.600

(3) जरूआ

(2) जतारा

(1) टीकमगढ़

(6) जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूआ की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 450 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 26.400

(3) मझगुवां

(2) खरगापुर

(1) टीकमगढ़

(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

प्रकरण क्र. 451 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(4) 24.000

(3) पिपरा

टीकमगढ़ खरगापुर

(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम पिपरा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 452 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(4) 20.400

(3) मड़ोरी

(1) टीकमगढ़ खरगापुर

(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम मड़ोरी की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 453 - भू-अर्जन 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 115.000

(1) टीकमगढ़

(2) खरगापुर

(3) सरकनपुर ऊगढ़

(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु .

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम सरकनपुर ऊगढ़ की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

556

प्रकरण क्र. 454- भू-अर्जन-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

53.200

(3) लार खास

टीकमगढ़

टीकमगढ़

लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम लार खास की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 455 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्यशासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

27.000

(2) टीकमगढ़

(3) बढ़माड़ई ऊगढ़

(1) टीकमगढ़

(6) लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र , बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बढ़माड़ई ऊगढ़ की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 456 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :- را

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिलां

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

10.100

(3) नगारा

(2) टीकमगढ़

(1) टीकमगढ़

(6) लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं स्पिल हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र , बांध, स्पिल हेतु ग्राम नगारा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

557 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

प्रकरण क्र. 457 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 6.500

(3) रामनगर

(1) टीकमगढ़

(2) टीकमगढ़

(6) लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम रामनगर की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 458 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

2.600

(2) टीकमगढ़

(3) बढ़माड़ई खास

(1) टीकमगढ़

(6) लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) टीकमगढ़.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बढ़माड़ई खास की भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 459 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 2.800

(3) महेबा चक्र क्र. 3

(2) पलेरा

(1) टीकमगढ़

(6) करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जतारा .

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करियापाठा तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र क्र. 3 की भूमि का भू-अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 460 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3) खरौं

117.900

(2) पलेरा

(1) टीकमगढ़

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा.

(6) करियापाठा तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - करियापाठा तालाब के डूब क्षेत्र बांध हेतु ग्राम खरौं की भूमि का भू-अर्जन. भूमि का नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्रकरण क्र. 461 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 38.400

(3) भदरई

(1) टीकमगढ़

(2) पलेरा

(6) करियापाठा तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- करियापाठा तालाब के डूब क्षेत्र बांध हेतु ग्राम भदरई की भूमि का भू-अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 462 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

1.400

(1) टीकमगढ़

(2) पलेरा

(6) करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जतारा.

(3) महेबा चक्र क्र. 2 ऊगढ़ .

559 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करियापाठा तालाब के नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र क्र. 2 ऊगढ़ की भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का ( नक्शा ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 158 - भू- अर्जन-2010.--चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

(4) 0.070

इन्दौर

इन्दौर

जनकपुरा

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, इन्दौर.

(6) नाबार्ड योजना के अंतर्गत ग्राम जनकपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

योग .. 0.070

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

560

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 11 मार्च 2010

क्र. 131 - भू-अर्जन-10- प.क्र. 1-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-गोगाँवा

(ग) ग्राम- शाहपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में) (2)

(1)

0.405

54/1/1/3

0.182

54/1/1/1

0.113

54/1/1/2

0.024

54/3

0.081

54/4

योग . 0.805

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया ज़ा सकता है.

क्र. 130- भू-अर्जन-10- प.क्र. 2-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- गोगाँवा

(ग) ग्राम- बैजापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.048

21/1

0.048

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर; जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन -2 ( अ -82 ) 2008-09-295.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची, के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- सरवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.40

368

1.10

369

1.50

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सरवाही जलाशय ग्राम सरवाही बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-886.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- खरगहना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.19 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.10

914

0.20

916

0.40

917

0.24

918.

(2)

(1)

0.13

961

0.55

962

0.55

964

975

0.10

920

973

0.05

996

0.11

997

0.31

972

0.32

1008

0.53

1009

0.78

1010

0.65

1014

0.50

1015

0.15

1016

0.80

1019

0.05

1026/1

0.05

1026/2

0.05

1026/3

0.03

1027

0.45

1029

0.04

1031/1

0.02

1031/2

0.02

1033

7.19

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खरगहना जलाशय ग्राम खरगहना बांध निर्माण हेतु.

(3 ).भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-887.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- करौदा रै.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

562

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.97 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2) (1)

0.10 416/2

0.09 416/3

0.28 414

0.42 413

0.02 424

0.10 291

0.04 425/1

425/2

0.04

0.06 460

0.08 287

0.15 304/4

0.10 304/6

0.08 165/2

0.08 461/2

0.04 303/1

0.06 273/3

0.06 298/1

0.05 273/1

0.40 296

0.10 290

0.06 289

0.50 277

0.09 270/1

0.08 279

0.08 278

0.04 269

0.06 272

0.03 271

0.15 475

0.15 471

0.11 473

0.09 474

468

0.09 योग .. 3.97 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करौदा जलाशय ग्राम करौदा रैयत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ -82 ) 2008-09-888. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम-सक्कारै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.452 हेक्टर .

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.074

93

0.028

94/1

0.073

94/2

0.185

105

0.329

106

0.162

198

0.168

199

0.072

209/2

211

0.181

0.114

224

0.066

231

योग . 1.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बंजरटोला जलाशय ग्राम सक्का रैयत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन -2 ( अ -82 ) 2008-09-889.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी 563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(ख) तहसील-शहपुरा

ग्राम - ददरगॉव

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.10

244

0.20

247

256

0.55

257

0.65

258

0.55

269

0.08

0.08

260

2.21

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सरवाही जलाशय ग्राम ददरगांव बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-890.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

ग्राम- खम्हरिया रै.

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे . में) (2)

128

0.22

127

0.11

124

0.39

120

0.03

0.06

121

122

0.05

(1)

(2)

110

0.24

0.04

123

94

0.18

0.01

95

0.22

96

78

0.12

0.15

54

0.14

79

0.08

77

0.12

8

76

0.09

7

0.09

75

0.06

5

0.01

0.09

62

0.06

37

36

0.11

0.04

34

0.25

29

0.10

35

0.05

30

0.01

119

योग . 3.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उदार जलाशय ग्राम खम्हरिया रैयत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-891.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

564

(ग) ग्राम- घोपतपुर मा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.41 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.17

168/1

0.17

168/2

0.14

169/2

0.03

169/1

0.17

168/3

0.09

170

0.14

178

0.66

190

0.08

180

0.20

181

0.12

183/2

0.20

188

1.03

189

0.33

191

0.28

192

3.41

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोपतपुर जलाशय ग्राम घोपतपुर माल बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन -2 ( अ-82 ) 2008-09-892.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

ग्राम- भगनवारा रैयत

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.957 हेक्टर.

अर्जित रकया खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.020

351

(2)

(1)

0.307

352

0.412

369

0.580

399

0.152

353

1.000

366/1

0.580

400

0.006

365

0.400

401

0.400

366/2

0.200

423/3

0.300

367

0.650

380

0.180

381

0.430

422

0.483

368

0.450

465

0.280

374

0.180

375

2.110

376

0.800

377

0.470

379

2.474

382

0.235

387

0.239

394

0.010

474

0.300

395

0.700

471

0.770

475

0.550

396

0.174

393

0.640

486/1

0.100

486/2

0.520

486/3

0.830

398/1

0.820

398/2

0.440

402

0.470

403

1.513

404

0.100

423/1

0.920

400/487

0.200

423/2

0.400

423/4

0.300

423/5

1.160

424 565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.498

425

0.047

460

0.449

464

0.700

470

0.793

466

0.550

469

0.474

472

0.080

493/1

0.811

493/2

0.300

473/3

28.957

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भगनवारा जलाशय ग्राम भगनवारा रैयत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-893.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- दूधीमझौली

लगभग क्षेत्रफल- 16.82 हेक्टेयर.

(घ)

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.21

8

1.39

9

0.38

130

0.64

164

0.14

10

1.18

70

11

0.68

0.03

12

(2)

(1)

0.84

50

0.24

67

0.32

69

2.32

72

2.08

166

0.51

80

0.48

124

0.72

127

1.20

128

0.58

136

0.30

134

0.34

135

0.35

138

14.93

योग .

1.89

शासकीय भूमि-

71,74,126,129,131 ,

132,133,137 , 165

महायोग 16.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलघटी जलाशय ग्राम दूधीमझौली बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-894.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

ग्राम- किकरझर रै.

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.77 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.28

5/1

1.20

6 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

566

(2)

(1)

0.32

6/1

0.40

7

0.72

7/1

0.40

10

0.12

11/2

0.80

13

0.24

11/3, 5

0.06

11/6

0.08

11/4

0.08

11/8

1.86

15

0.72

22

7.28

योग

4.49

ग्राम कोटवार

(सेवा भूमि) 3.00

महा योग 11.77

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सरई जलाशय ग्राम किकरझर रे. बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ -82 ) 2008-09-897.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम-बिलाईखार मा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.10

337

0.05

336

0.10

254

0.08

253

(2)

(1)

0.15

249

0.05

251

0.09

244

0.01

245

0.22

274/1

0.09

285

0.20

284

0.08

280

0.08

299

0.22

393

0.22

378/1

0.08

378/2

0.04

298/3

0.09

281/1

योग .. 1.95

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलाईखार जलाशय ग्राम बिलाईखार माल नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ -82 ) 2008-09-898 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

ग्राम- भैसवाही

(ग )

घ) लगभग क्षेत्रफल-3.306 हेक्टर .

(

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.039

6

0.057

8

0.062

9

0.425

10

0.010

107 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(2)

109

0.046

111

0.136

112

0.199

114

0.394

116

0.013

170

0.085.

171

0.110

183

0.175

184

0.021

186

0.058

0.090

248/1 , 248/2

0.090

124

192

0.270

195

0.197

217

0.009

220

0.080

226

0.121

227

0.024

228

0.081

229

0.072

230

0.058

114

0.109

117

0.060

118

0.055

119

0.032

163

0.128

3.306

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बंजरटोला जलाशय ग्राम भैसवाही नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-899.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

567 (ग) ग्राम-घोपतपुर रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.86 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

303

0.16

305/3

0.60

0.63

305/1

309

0.74

325/1

0.38

327/1

0.70

305/2

:0.60

306

0.95

308

0.62

0.97

310/1

310/2

0.54

310/3

0.49

310/4

0.49

311

0.29

312

1.03

313/2

0.72

320

6.00

324

0.48

321/2

0.49

325/2

0.38

332

0.48

323/1

0.52

323/2

0.50

323/3

0.56

325/3

0.38

325/4

0.10

325/5

0.38

326

0.38

योग .. 20.56 1.30

307, 315

महायोग .. 21.86 शासकीय भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोपतपुर जलाशय ग्राम घोपतपुर रै. बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

568

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 19 मार्च 2010 क्र. भू-अर्जन- 08-( अ -82 )-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

तहसील- मण्डला

(ख)

(ग) ग्राम - ककनू, प.ह.नं. 81

(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.17 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में) (2) (1)

0.24 568

0.08 566

0.30 532

0.03 523

0.56 44

0.35 43

0.12 40

0.16 41

1.04 568

0.06 564/1

0.20 28

0.10 565/1

0.05 565/2

0.14 564/2

0.42 541

0.26 38

0.34 540

0.60 539

0.44 537

0.42 532

0.79 08

0.29 11.

(2)

(1)

0.22

12

0.36

34

0.16

35

0.24

36

0.20

524

0.78

525

0.07

526

0.07

527/1

0.07

527/2

1.80

528

1.17

09

0.42

18

0.55

529

0.60

530

0.32

20

0.67

531

1.14

07

0.20

10

0.38

16

0.86

40

0.22

17

0.43

29

0.10

19

0.12

21

0.19

32

0.75

22

0.10

23

0.45

24

0.16

30

0.54

25

0.18

31

0.14

33

0.25

39

0.42

41

0.20

521

0.04

107

0.13

520

0.21

45

0.16

48

0.29

210

0.20

44

0.26

43

0.02

105

0.15

87 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.24

214

0.14

86

0.10

100/1

0.10

100/2

0.15

85

0.24

119

569

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

0.12

117

(ख)

तहसील- मण्डला

0.20

103

0.26

118

0.18

115

0.20

140

0.16

146

0.19

208

0.03

141/1

0.21

137

0.10

143

0.17

144

0.30

147

0.34

149

0.12

211

0.28

241

0.18

213

0.16

242

0.14

243

0.23

244

0.44

245

0.28

270

0.21

271

0.04

272

0.04

273

0.22

573

0.12

570

0.20

568

0.10

589

29.17

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ककनू जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 09-( अ-82) -08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित (ग) ग्राम- सुरेहली, प.ह.नं. 71.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.77 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नम्बर

(हे . में)

(2)

(1)

0.18

227

.0.18

228

0.34

231

0.24

219

0.27

209

0.04

220

0.17

214

0.52

219

0.63

208

0.40

215

0.22

333

0.14

213

0.10

212

0.16

205

0.52

216

0.98

218

0.79

217

0.10

315

0.08

318

0.22

314

0.42

309

0.38

321/1

0.24

321/2

0.32

331/2

0.32

331/1

0.32

331/3

0.12

355/1

0.12

355/2

0.23

306

0.24

309 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

570

(2) (1)

0.21 399

0.16 304

0.04 396

0.29 400/1

0.04 406

0.24 1098

0.02 408

0.12 409

0.28 413

0.28 1103

0.30 1111

0.03 1253

0.28 1262

0.12 1263

0.10 1285

0.13 1269/1

0.08 1268

0.14 400/2

0.02 397/2

0.74 309

0.16 395

12.77

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुरेहली जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-10-( अ-82)-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- मण्डला

(ग) ग्राम-खैरी रै. प.ह.नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.68 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.20

58

0.36

59/1

0.12

62/1

0.34

62/4

0.72

10

0.24

0.24

11/2

0.24

11/3

0.24

11/4

0.24

11/5

0.12

12

0.06

13

0.60

58

0.84

61

0.72

59/1

1.12

60

0.50

62/2

0.38

62/3

0.88

1

0.20

2

1.20

1.20

11/2

1.60

11/3

0.80

11/4

1.54

11/5

0.84

12

1.10

10

0.08

59/1

0.08

58

0.26

53

0.24

52

0.08

47

0.12

43

0.32

31

0.27

25

0.22

17

0.17

12

0.07

10

0.16

383

0.18

378

0.06

377

0.03

365 भाग 1 ]

571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(2)

353

0.08

352/1

0.04

357/1

0.02

352/2

0.04

349

0.02

348

0.15

355

0.06

357/2

0.02

358

0.03

100/2

0.20

98

0.20

87

0.08

58

0.12

54

0.36

53

0.28

योग .. 20.68

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चाबी जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-10-( अ-82)-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील - मण्डला

(ग) ग्राम- सिलघिटी, प.ह.नं. 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 31.48 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

438/1

0.36

438/4

0.04

392/1

0.16

388

0.16

389

0.25

(1)

(2)

390

0.12

363

0.26

358/517

0.04

356

0.12

354

0.26

355

0.03

353

0.16

367/1

0.18

342/1

0.16

242/2

0.14

438/1

1.74

438/5

0.38

434

0.30

433

0.14

436

0.20

0.20

438/518

392/540

0.84

392/537

0.44

392/1

1.71

368

0.28

435

0.32

0.20

436/542

392/538

0.18

392/536

0.12

430/1

0.22

430/2

0.37

375/2

0.04

430/3

0.37

375/3

0.38

458/1

0.52

458/2

0.52

460

0.36

459

0.16

0.24

464/1

464/2

0.40

465

0.60

475

0.08

472

0.20

474

0.24

470

0.78

472

0.20

471

0.22

427

1.84

425

0.30 572

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(2) 394

0.52 424

0.12

0.29 426

0.06 399

0.32 398

397

0.88

0.14 393

395

0.51

0.10 364

0.17 369

392/1

0.23 535/1

0.21 392/1

539/2

0.12 392/1

535/2

392/1

0.12 535/3

0.18 392/2

0.44 392/1

539/1

0.10 384/1

384/2

0.06

0.06 384/4

0.06 384/3

2.74 363

0.98 390

0.04 375/4

1.01 367/1

0.40 367/2

342/1

0.23

0.25 342/2

353

0.19 345/1

0.24

0.12 344

0.16 335

326/521

0.12 309

0.17 326/522

0.12

0.15 326/524

318

0.37

0.05 326/5

0.25 315

0.07 314/6

(2)

(1)

0.03

314/4

0.07

314/5

0.03

312/3

0.17

312/2

0.17

312/1

0.16

308

0.02

307

0.27

342/3

0.32

339

326/527/1

0.18

0.18

326/527/2

योग .. 31.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलघिटी जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 22 मार्च 2010

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2008-09-संशोधन- भू-अर्जन प्रकरण क्र. 18-अ- 82-2008-09.- ग्राम सहसपुरा , प.ह.नं. 36, ब. नं. 375, तहसील कटनी , जिला कटनी में बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सहसपुरा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 7 अगस्त 09, पृष्ठ 1937 में ख. नं. 50 का रकबा 0.23 हे. एवं ख. नं. 51 का रकबा 0.10 हे. सहित कुल रकबा 4.27 हे. अर्जन हेतु प्रकाशित किया गया है.

उक्त प्रकाशन में आंशिक सुधार सहित अद्यतन अर्जन हेतु ख.नं. 51 नहर अर्जन से बाहर एवं विलोपित होकर ख. नं . 50 का रकबा 0.33 हे. कुल रकबा 4.27 हे. अर्जन हेतु पढ़ा व माना जावे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए आवश्यकता है .- बरगी व्यपवर्तन की भैंसवाही वितरण एवं सहसपुरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 878 - भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-मेघनगर

(ग) ग्राम-चैनपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.65 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

222/1

0.04

220

0.18

182

0.06

183

0.02

215

0.10

0.06

191

194

0.10

201/2

0.14

201/3

0.05

141

0.18

142

0.46

140

0.26

1.65

योग निजी भूमि .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बजरंगसागरं तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम चैनपुरा का कुल निजी रकबा 1.65 हे .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 879- भू- अर्जन-2010 रा.प्र.क्र.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-मेघनगर

( ग) ग्राम -गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

89/3

0.06

89/2

0.14

106/3/3

0.10

44/1

0.18

45/2

0.10

287/1

0.10

0.68

योग निजी भूमि .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बजरंगसागर तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम गोपालपुरा का कुल निजी रकबा 0.68 हेक्टर .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

574

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 23 मार्च 2010 प्र. क्र. 11 - अ-82- वर्ष 2006-2007. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- पन्ना

(क)

तहसील- पवई

(ख )

ग्राम- मुडवारी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-14.918 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

2623

0.015

[ भाग 1

(3) (1)

(2)

1629

0.300

निजी भूमि

0.022

1628

निजी भूमि 2561

0.005

निजी भूमि 2562

0.132

निजी भूमि

0.017

2560/1

निजी भूमि

0.061

1395

निजी भूमि 275

0.042

निजी भूमि

0.013

1105

निजी भूमि 1106/2

0.132

निजी भूमि

0.005

1136

निजी भूमि

0.075

1137

निजी भूमि 1188

0.070

निजी भूमि 1197

0.052

निजी भूमि 744

0.008

निजी भूमि 745

0.037

निजी भूमि

0.030

1174

निजी भूमि 1175

0.024

निजी भूमि 1200

0.036

निजी भूमि 1213

0.120

निजी भूमि 304/2

0.132

निजी भूमि

निजी भूमि

2624

0.182

2576

0.015

निजी भूमि

निजी भूमि

339

0.182

2577

0.282

निजी भूमि

निजी भूमि

536

0.237

331

0.024

निजी भूमि

निजी भूमि

1078

0.046

0.067

332

निजी भूमि

निजी भूमि

1079

0.406

538/2

0.017

निजी भूमि

निजी भूमि

746

0.192

1176

0.002

निजी भूमि

निजी भूमि

0.010

1597/1

1202

0.244

निजी भूमि

निजी भूमि

0.239

1598/1

0.030

1205

निजी भूमि

निजी भूमि

1599/1

0.040

1212

0.060

निजी भूमि

निजी भूमि

698

0.020

1609

0.022

निजी भूमि

निजी भूमि

1133

0.069

1610

0.250

निजी भूमि

निजी भूमि

0.002

1134

0.070

683/1

निजी भूमि

निजी भूमि

1630

0.015

0.005

680

निजी भूमि

निजी भूमि

0.040

1631

683/3

0.082

निजी भूमि

निजी भूमि

2530

0.117

683/4

0.110

निजी भूमि

निजी भूमि

0.240

296

0.057

684

निजी भूमि

निजी भूमि

297

0.004

0.112

274

निजी भूमि

निजी भूमि

305

0.022

1412/1क

0.122

निजी भूमि

निजी भूमि

0.280

306

0.040

1412/1ख

निजी भूमि

निजी भूमि

1142

0.082

1038/1 .

0.016

निजी भूमि

निजी भूमि

1039/1

0.032

निजी भूमि भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 747

0.032

निजी भूमि 748

0.015

निजी भूमि 2568/1

0.152

निजी भूमि 2568/2

0.022

निजी भूमि 2524

0.015

निजी भूमि 2569

0.122

निजी भूमि 1384/2

0.024

निजी भूमि 1387

0.032

निजी भूमि 534

0.052

निजी भूमि 535

0.069

निजी भूमि 1201

0.140

निजी भूमि 1177

0.020

निजी भूमि 1178

0.014

निजी भूमि 1198

0.020

निजी भूमि 1145

0.090

निजी भूमि 2525/1

0.070

निजी भूमि 865/1

0.017

निजी भूमि 1138

0.070

निजी भूमि 1139

0.002

निजी भूमि 1143

0.034

निजी भूमि 1144

0.014

निजी भूमि 749/2

0.102

निजी भूमि 749/3

0.052

निजी भूमि 749/4

0.102

निजी भूमि 2522/2

0.025

निजी भूमि 2523/2

0.200

निजी भूमि 2525/2

0.082

निजी भूमि 2626

0.028

निजी भूमि 2627/2

0.052

निजी भूमि 2628/2

0.005

निजी भूमि 1383

0.032

निजी भूमि 1384/1

0.078

निजी भूमि 2532

0.150

निजी भूमि 963

0.016

निजी भूमि 964

0.003

निजी भूमि 1013

0.005

निजी भूमि 1406

0.150

निजी भूमि 1408

0.062

निजी भूमि 1382

0.090

निजी भूमि 1403

0.030

निजी भूमि 1405

0.132

निजी भूमि

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

575 (1)

(2)

(3) 1396

0.032

निजी भूमि 1199

0.062

निजी भूमि 1187

0.016

निजी भूमि 1600

0.364

निजी भूमि 689

0.140

निजी भूमि 690

0.010

निजी भूमि 691

0.042

निजी भूमि 863/1

0.080

निजी भूमि 1035

0.038

निजी भूमि 1036

0.025

निजी भूमि 1037

0.035

निजी भूमि 2523/1

0.152

निजी भूमि 769

0.005

निजी भूमि 770

0.027

निजी भूमि 2531

0.015

निजी भूमि 622

0.042

निजी भूमि 295

0.024

निजी भूमि 882

0.052

निजी भूमि 268

0.112

निजी भूमि 269

0.035

निजी भूमि 1045

0.250

निजी भूमि 1046

0.032

निजी भूमि 545/2

0.027

निजी भूमि 546/2

0.070

निजी भूमि 546/1

0.055

निजी भूमि 2615

0.150

निजी भूमि 2619

0.037

निजी भूमि 1220/1

0.334

निजी भूमि 1220/2

0.040

निजी भूमि 1103

0.015

निजी भूमि 1101

0.004

निजी भूमि 1102

0.174

निजी भूमि 1043

0.010

निजी भूमि 1044

0.005

निजी भूमि 1024

0.022

निजी भूमि 1025

0.065

निजी भूमि 1398

0.040

निजी भूमि 529

0.059

निजी भूमि 530

0.190

निजी भूमि 531

0.044

निजी भूमि 619

0.005

निजी भूमि 576

(3)

(2)

(1)

620

0.180

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(3)

(2)

(1)

0.030

879

निजी भूमि

निजी भूमि

621

0.081

0.170

1221

निजी भूमि

निजी भूमि

880

0.040

0.040

1223

निजी भूमि

निजी भूमि

0.070

870/1

0.032

276/1

निजी भूमि

निजी भूमि

0.015

881

337

0.017

निजी भूमि

निजी भूमि

0.065

983/1

0.055

2526

निजी भूमि

निजी भूमि

0.015

1015

0.017

674

निजी भूमि

निज़ी भूमि

0.155

1016

0.082

निजी भूमि 1189

निजी भूमि

0.065

983/3

0.010

1611

निजी भूमि

निजी भूमि

0.005

1017/2

0.005

1612

निजी भूमि

निजी भूमि

0.065

983/4

0.010

1627/2

निजी भूमि

निजी भूमि

0.065

983/2

0.030

750

निजी भूमि

निजी भूमि

0.005

333

0.018

751

निजी भूमि

निजी भूमि

0.180

334

0.042

624

निजी भूमि

निजी भूमि

0.040

335

0.070

528

निजी भूमि

निजी भूमि

0.062

270

532

0.067

निजी भूमि

निजी भूमि

0.180

255

0.110

276/2

निजी भूमि

निजी भूमि

0.054

256

14.918

कुल रकबा निजी भूमि

निजी भूमि

ง.065

264

निजी भूमि

0.044

1022

0.015

537

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.170

1023

0.025

शासकीय भूमि 2533

निजी भूमि

2566

0.015

0.010

1385

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.010

1602

0.040

1394

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.074

265

0.020

शासकीय भूमि 1399

निजी भूमि

0.055

266

1400

0.030

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.062

259

0.020

1379

शासकीय भूमि

निजी भूमि

864/2

0.052

0.075

1596

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.017

865/2

0.370

1227.

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.035

991

0.250

1224/1

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.130

2581/1

0.005

1195

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.050

2581/2

0.020

1196

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.015

1034/1

कुल रकबा शासकीय भूमि 0.880

निजी भूमि

696

0.032

निजी भूमि

0.667

697

निजी भूमि

0.027

763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि

0.210

764/1

निजी भूमि

764/2

0.164

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

निजी भूमि

762

0.090

निजी भूमि

0.017

877/2

निजी भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

577 कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 3611 - दस- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये कम्पनी प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध एवं भू-अर्जन ( कम्पनियां ) नियम, 1963 तथा कम्पनी प्रयोजन के लिये भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

कम्पनी प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

(5)

(6).

221.826

कोलमी

अनूपपुर

अनूपपुर

न्यूजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आकाश नीम मार्ग , गुड़गांव 122001

1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना.

254.962

प.ह.नं. 36. रक्सा प.ह.नं. 37. कुल योग 476.788

ख. नं. अर्जित किए जाने वाला रकबा ( हे. में. )

ग्राम-कोलमी

0.405

509/ 1/क 1.507

509/1 /ख 0.405

1.505

509/2/क 0.405

518/1

0.034

518/2

0.050

518/3

0.050

0.202

0.061

504 509/2 519 553 554

1.028

563/1

0.177

563/2

0.081

563/3

0.128

563/4

0.129

572

0.530 [भाग 1 578

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(4)

(6) (3)

(1)

(2)

(5)

573/1

0.247

573/2/क/1 0.002

0.121

573/2/क/2

573/2/ख 0.122

0.069

575

582

1.003

587/1

0.202

587/2

0.639

0.425

611

614

0.441

0.510

617

0.745

618

619

0.632

0.295

628

0.174

629

632/1

0.142

632/2

0.121

632/3

0.119

632/4

0.102

632/5

0.119

712

0.361

0.526

713/1

0.526

713/2

716

0.837

718

0.607

721

0.716

722/1

0.028

722/2

0.029

722/3

0.028

722/4

0.028

0.259

723

735

0.320

737/1 /क 0.306

737/1 /ख 0.365

0.132

737/1/1

737/1 /घ 0.318

737/1 /ङ 0.340

0.890

737/2

737/3/क 0.212

737/3/ख 0.221

737/4/क 0.053

737/4/ख 0.048

0.192

737/5 579 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.505

737/6

737/7

0.089

737/8

0.106

737/9

0.324

737/10

0.133

0.110

737/11

737/12/क

0.509

737/12/ख

0.509

737/13

0.502

0.433

737/14

737/15

0.140

737/16

0.300

0.170

737/17/क

0.170

737/17/ख

737/18

0.110

0.140

737/19

737/20

0.120.

737/21/क

0.038

737/21 /ख

0.039

737/22

0.296

737/23/क

0.075

737/23/ख

0.166

737/24

0.509

738/1

0.223

738/2

0.223

742/1

0.198

742/2

0.198

742/3

0.198

742/4

0.315

742/5

0.068

742/6

0.068

742/7

0.068

1000

0.809

1001

3.605

1006.

0.837

0.271

1008

1.291

1009

1016/1

0.202

1016/2

0.202

1019/1

0.404

1019/2

0.405

1020

0.713

1021

1.914

0.442

1022/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

580

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.885

1022/2

0.442

1022/3

0.273

1026/1/क

0.274

1026/1 /ख

0.127

1026/2

0.060

1030/1/क

0.060

1030/1 /ख

0.060

1030/1 /ग

0.060

1030/1 /घ

0.115

1030/2/क

0.115

1030/2/ख.

0.405

1031

1.042

1035/1

0.520

1035/2

2.245

1036/1

0.809

1036/1/क

1036/1 /ख

0.809

2.023

1036/2/क

0.140

1036/2/ख

0.140

1036/2/ग

0.140

1036/2/घ

0.140

1036/2/ङ

2.023

1036/3

1.214

1036/4

1037

0.930

0.061

1041

0.105

1042/1/क

1042/1 /ख

0.052

0.106

1042/2

0.105

1042/3

0.105

1042/4

1.858

1045

1047

1.789

1069/1

5.891

0.910

1069/2

0.950

1069/3

2.051

1070/1

0.930

1070/2

0.854

993

0.324

637 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

581 (2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

505

2.509

1077/1

0.625

1077/2

0.156

501

2.063

507/1

7.480

507/2

0.809

508/1 /क

1.805

508/ 1 /ख

0.388

508/2

0.405

510

0.486

511

0.445

512

0.809

513

1.724

514/1

0.531

514/2/क

0.097

514/2/ख

0.097

514/3

0.425

514/4

0.061

514/5

0.060

514/6

0.352

0.320

514/8

515

0.287

516

0.117

517

7.948

545/1

0.313

545/2

0.104

546/1

0.089

546/2/क

0.028

546/2/ख

0.029

546/3

0.077

547

0.963

548/1

0.182

548/2

0.065

549

0.202

550

0.749

551

0.251

552

0.583

555

0.757

556/1

0.790

556/2

0.040 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

582

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.072

556/3/क

0.073

556/3/ख

0.109

556/4

0.218

556/5

0.119

556/6/क

0.119

556/6/ख

0.048

556/7

0.072

556/8

0.344

556/9

0.145

556/10

0.393

556/11

0.266

556/12

1.740

557

0.085

558

0.069

559

0.129

560

561

0.283

0.077

562

0.595

564

0.255

566

0.967

567

0.344

568

0.514

569/1

0.069

569/2/क

0.069

569/2/ख

0.172

570/1

0.200

570/2

0.866

571

0.098

574/1

0.036

574/2

0.073

576

0.445

577

0.050

578/1

0.067

578/2

0.032

579/1

0.195

579/2

0.300

580/1

0.287

580/2

0.108

581 /1 /क

0.474

581/1 /ख/1 583 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.463

581/1 /ख/2

0.162

581 /1 /ग

581/2

0.242

0.315

583

0.170

584

0.206

585

0.223

586

0.756

588/1

0.592

588/2

589

0.097

0.158

590

591/1

0.160

0.200

591/2

0.097

592

0.113

593

0.352

594

595

0.134

0.125

596

0.138

597

0.146

598

0.097

599

0.721

600

601

0.077

602

0.089

603

0.045

604

0.267

0.425

605

0.008

606

0.040

607/1

0.049

607/2

0.186

608

0.113

609

610

0.178

0.364

612

613/1

0.102

0.400

613/2

615/1

0.080

0.216

615/2

0.137

615/3

0.275

616

0.995

620/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

-584

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.405

620/2

0.162

621

0.223

622

0.086

623/1

0.100

623/2

0.085

624

0.040

625

626

0.283

0.388

627

0.134

630

0.125

631/1

0.049

631/2

0.516

663/1

1.214

663/1 /क

1.717

663/1 /ख

1.227

663/1 /ग

0.061

663/1 /घ/1

0.172

663/1 /घ/2

0.172

663/1 /घ/3

0.202

663/1/5/1

0.202

663/1/5/2

0.202

663/1/53

0.203

663/1/5/4

0.566

663/2

0.271

700

0.202

705

1.113

708

0.105

709

0.425

710

0.105

711/1

0.801

711/2

0.262

715/1 /क

0.733

715/ 1 /ख

0.320

715/2

0.085

715/3

0.145

715/5

0.040

715/8

0.161

715/10

0.162

715/11

0.753

717 भाग 1 ]

585 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

719/1

0.047

719/2

0.095

0.171

719/3

719/4

0.080

719/5

0.477

719/6

0.783

0.443

719/7

720

0.405

1.153

724

725

0.158

726

0.162

727

0.287

728/1

0.128

728/2

0.200

729

0.206

730

0.539

731/1

0.123

731/2

0.043

732

0.239

733

0.425

734

0.725

736

0.934

1002/1

0.279

1002/2

1.011

1005

4.921

1007

1.870

1010/1

0.607

1010/2

0.379

1010/3

0.228

0.074

1011/1 /क

1011/1 /ख

0.075

1011/2

0.627

1011/3

0.817

1011/4

0.798

1012

0.494

1013

1.141

1014/1

0.554

1014/2

1.146

1014/3

0.592

1017

0.219 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

586

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.324

1018

0.607

1023/1

0.607

1023/2

0.223

1024/1

0.405

1024/2

1.323

1025/1

0.442

1025/2

0.441

1027

0.186

1028/1

0.024

1028/2

0.222

1028/3

0.393

1028/4

1.226

1029/2

0.405

1032

0.591

1033

0.652

1034

0.603

1038

0.559

1039

0.243

1040

0.263

1043/1

0.413

1043/2

0.206

1043/3

0.251

1043/4

0.445

1044/1/क

0.202

1044/ 1/ख

0.303

1044/2/क

0.304

1044/2/ख

0.303

1044/2 /ग

0.304

1044/2/घ

0.607

1044/3

0.607

1044/4

0.812

1044/5

0.631

1046/1

0:243

1046/1/क

0.405

1046/2

0.233

1046/3

0.233

1046/4

0.303

1048/1

0.633

1048/2

0.368

1050

1.615

1051 587 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

1052/1

0.202

1052/2

0.555

4.280

1053

1054/1

0.605

0.018

1054/2

1054/3

0.018

1055/1 /क

0.091

1055/ 1 /ख

0.091

0.263

1055/2

0.340

1055/3

0.105

1055/4

1055/5

0.287

1055/6

0.243

1055/7

0.733

1055/8

0.223

1055/9

0.433

0.340

1055/10

1055/11

0.256

1055/12

0.595

1055/13

0.384

1055/14

0.454

0.607

1055/15

0.204

1055/16/क/1

1055/16ख

0.101

1055/16/क/2 0.032

1055/17/क

0.145

1055/17 /ख

0.037

1055/18

0.308

1055/19

0.073.

1055/20

0.073

1055/21

0.073

1056

0.243

1057/1

0.324

1057/2

0.526

1058

2.683

1059

9.304

1060

0.113

1061

0.607

1062/1/क

0.752

1062/1 /ख

0.291

1062/2

0.621 [भाग 1 588

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1062/3/क

0.337

0.338

1062/3/ख

1.513

1062/4

2.890

1063/1

0.809

1063/2

0.547

1064

0.567

1065/1

0.093

1065/2

1066

0.753

1067

0.789

0.368

1068

1071/1/क

0.328

0.192

1071/1 /ख

1071/2

0.130

1071/3

0.139

0.356

1072/1

0.389

1072/2

1073

0.615

0.165

999/1क

0.065

999/1ख

0.107

999/1ग

0.337

999/2

0.343

999/3

631/1

0.113

636/2

0.146

1.966

383/1

1.730

383/2

1.254

383/3

0.161

383/4

2.096

482/1

0.202

482/2

0.272

1075/1

0.133

1075/2

0.841

1078

0.453

1079/1

1079/2

0.761

1080

1.619

1082/1

0.971

0.405

1032/2

योग : 221.826

589 भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3)

(5).

(6)

(4)

ग्राम- रक्सा

340/1

0.809

236

1.748

302/1

0.385

188

0.725

272

0.490

304/2

0.206

310/1ख

0.115

313/1ख

0.180

310/1क

0.116

0.217

313/1क

488/1

0.486

489/1

0.378

222

0.235

2.023

181/2

0.243

324/2

310/2

0.231

0.455

313/2

482/1

0.336

168

0.138

304/1

0.716

165

0.119

229

0.101

141/1

0.061

282/2

0.113

287/2

3.640

301/2

0.331

338/2

0.323

242/2

0.096

499/1क

0.768

0.809

499/1ख

181/1

1.611

187/1

4.313

232

2.553

237

1.113

0.944

331/1क

513

1.546

340/2

0.342

328/1

0.186

0.336

331/2

134/1क/2

0.648 [भाग 1 590

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

238

0.275

0.222

141/2

0.870

145

0.077

143

0.073

144

0.261

147

153

0.394

0.429

507

134/ 1ख

0.161

0.162

138/ 1ख

0.141

138/2

139/2ख

0.121

0.405

134/2

0.061

312

0.441

139/1क

0.182

139/1 ग

302/3

0.222

314/1ख

0.421

0.317

1.39/10/2

0.161

331/1ख

314/1क

0.152

0.077

169

0.165

302/2

328

0.263

139/1ख

1.291

146

0.405

320

0.478

0.182

134/1क

509/2

0.178

0.210

503

0.607

139/16/2

0.485

488/2

489/2

0.379

0.323

287/1 ग

287/1 ङ

0.040

0.162

287/1 अ

0.121

287/1 ड़

0.081

287/1

0.061

287/1 द्

0.061

287/1 ध

0.081

287/14 591 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

0.121

287/1 ल

287/1 श

0.121

287/1क्ष

0.162

338/1 ख

0.112

342/1क

0.049

509/1

0.178

142

0.498

149

0.081

155

0.737

308

0.372

506

0.364

1.117

333

523

0.295

282/1

0.109

287/1क

0.101

0.040

287/1घ

287/1 छ

0.081

0.399

287/1झ

287/12

0.081

0.081

287/1 थ

287/1 न

0.061

0.061

287/1 प

0.061

287/1 भ

287/1 ष

0.121

287/1फ

0.061

301/1ख

0.164

0.363

499/2

287/1 ख

0.101

287/1 च

0.040

0.081

287/1 ज

287/13

0.081

0.121

287/16

287/ 1 ण

0.162

0.016

287/1 छ

287/1 ब

0.061

287/1 य

0.081

287/1 र

0.081

0.129

287/1 व

0.081

287/1 स

301/1 क

0.164

338/1 क

0.112 592

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

[भाग 1

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.161

499/1क

167/1

1.796

0.509

259/1

0.558

292/1

294/1

0.390

311/1

0.431

314/2

0.133

305

0.737

151

1.291

336

1.100

167/2

1.796

259/2

0.509

292/2

0.559

294/2

0.391

311/2

0.431

314/3

0.133

241

0.243

303/2

0.129

2.537

280

287/3

3.646

301/3

0.331

338/3

0.335

133

3.941

136

0.518

312

0.336

319

0.506

520

0.255

0.644

139/2क/1

156

0.312

339

0.441

479

0.737

1.226

159

220

0.154

0.340

330

332

0.113

525

0.320

498

2.132

530

1.011

531/1

0.089

1.089

531/2

0.202

535 भाग 1 ]

593 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

(1)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

390

0.291

0.170

473/1

473/2

0.162

478/1

0.388

478/2

1.000

478/3

1.388

478/4

1.388

483

0.845

318

0.506

0.537

341/1क

341/1ख

0.413

341/2

0.061

344

0.401

346/1

0.768

0.304

346/2

352

0.320

0.405

163

277

1.457

0.623

499/1क/1ख

166

0.559

510/3

0.324

490

0.182

288/ 1ख

0.226

515/2

0.272

263/2ग

0.151

307/ 2ख

0.716

137

0.040

138/1 क

0.469

0.178

164

0.251

221

0.478

296

0.810

298/2

0.222

141/3

511

0.405

250

1.732

291/1

0.798

271

0.809

502

0.376

504

0.401

170/1

0.421

325

0.251 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

594

(6)

(5)

(1)

(3)

(2)

(4)

1.161

158

0.247

521

227

1.684

0.138

323/2

0.157

263/ 2घ

307/2ग

0.716

278

0.793

0.809

225/2

0.214

254/1

1.096

148

0.154

512/2

0.202

281

284

0.405

0.717

231

223/3

0.110

240

0.543

0.526

245

0.223

324/1

0.494

307/3ख

0.809

285

140

0.121

0.405

162

263/2ख

0.152

0.624

246/1ख

0.077

135

0.081

190

180

0.725

326

1.283

1.163

494

1.785

262

270

1.586

0.887

335

1.351

512/1

2.878

157/1

0.591

268/1

3.362

273/1

4.035

265

0.926

319

0.506

495

2.650

497

510/1

3.234 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

595 (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

524

0.304

170/2

0.825

510/2

0.274

329

0.829

227/2

0.506

291/3

0.405

1.044

508

518/ 1 ख

0.039

515/1क

0.095

223/1

0.405

263/1

0.607

303/1

0.809

307/1

0.494

493

3.865

276

0.721

224

0.551

235

1.906

254/2

1.335

0.085

323/1

157/2

0.607

268/2

0.405

273/2

0.809

225/1

0.453

283/1

0.497

288/1क

1.581

297/1

0.627

263/2क

0.153

307/2क

1.432

516

0.206

256

0.421

257

0.632

288/2

0.243

-289

1.287

291

0.485

298/1

1.816

321

0.271

307/3क

1.914

293

1.550

0.717

295

274

0.202

246/1क

1.250 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010

596

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.498

183

1.562

267

0.028

519

0.094

515/1क/3

0.040

518/1ग

0.393

316

8.878

233

0.498

283/2

2.318

288/1क/2

0.627

297/2

1.842

337

0.474

501

0.421

228

1.428

234

3.141

249

0.559

182

1.108

184

6.495

226

1.971

255

6.629

266

0.275

317

2.800

500

0.095

515/1क

0.039

518/1क

306

0.283

2.748

309

0.243

517

0.757

154

0.721

185

0.069

242

1.449

261

0.198

186

0.263

186

0.514

189

1.189

230

0.793

247

1.068

257

0.409

253

0.368

514

1.522

286

2.088

300 भाग 1 ]

597 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

269

0.154

275

3.699

315

0.567

327

0.781

480

0.397

505

0.543

526

0.356

527

0.506

529

3.941

532

1.376

538

1.513

534

1.736

562

0.198

353

0.279

354/1

0.093

354/2

0.178

355

0.308

356

1.123

474

0.405

475

0.138

477

0.527

481

2.456

150

2.481

160

0.433

161

0.926

239

0.271

243

0.231

251

1.068

322

0.470

334

0.182

343

0.247

345

0.729

347

2.306

350

0.793

351

0.263

योग : 254.962

महायोग : 476.788

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-04-02.14.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-04-02.14.Ordinary.