मध्यप्रदे श शास
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल- 09-11 .
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 14]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2010- चैत्र 12 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत. शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2010
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-501- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मार्च से 30 अप्रैल 2010 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 मार्च 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(4 ) श्री बी. आर. नायडू द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगी.
(2) श्री बी. आर . नायडू की अवकाश की अवधि में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य- पुस्तक निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी
531
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 532
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
€ (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010
क्र. ई- 1-79-2010-5- एक. श्री भोंडवे संकेट शांताराम, भाप्रसे (2007 ) , सहायक कलेक्टर, झाबुआ को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई, जिला सागर पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010
क्र. ई- 5-860 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस , सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 7 से 26 दिसम्बर 2009 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 दिसम्बर 2009 एवं दिनांक 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही.एस. सावनेर, अवर सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010
क्र. एफ- 1-29-2007- बयालीस ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों
[ भाग 1 में शासकीय संवर्ग में कार्यरत ग्रंथपाल/पी.टी.आई . की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की जाती है .
2. यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 889-07 - ब- 3- चार, दिनांक 15 नवम्बर 2007 पर आधारित है.
उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील माना जायेगा.
क्र. एफ- 1-29-2007- बयालीस( 1 ) . - राज्य शासन द्वारा शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में शासकीय संवर्ग में कार्यरत ग्रंथपाल/पी.टी.आई. को राजपत्रित घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. आर- 1913-2008 - बारह- 1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला शिवपुरी , सागर एवं गुना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज , सोना, तांबा, लैंड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) (क) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है : -
देशांश (3)
बिन्दु (1)
अक्षांश (2)
खण्ड 1
1
77°46' 00 " 25° 13 ' 32"
2
77° 53 ' 37 " 25° 13 ' 35"
24° 59' 43"
78° 00 ' 09" 3
24°58' 58"
77° 56' 53 " 4
77° 54 ' 03 " 24° 57' 42"
5
24° 55' 22"
77° 52 ' 48 " 6
खण्ड 2
78° 05' 12" 7
24° 32' 08"
78°11 ' 53 " 24° 34' 31 "
8
9
24° 30' 33 "
78° 13 ' 45 " 24° 19' 24"
78° 20 ' 47" 10
78°16' 39" 11 24° 17' 26" 9 से 10 राज्य सीमा भाग 1 ]
533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29- ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. आर- 1913-2008 - बारह-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 8th March 2010
No R1913-2008 - XII - 1 . In exercise of rule 59( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 760 km² .out of 1520 km² . in Shivpuri , Sagar & Guna districts which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited , for the reconnaissance operations ofDiamond & precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Bismuth & Cadmium minerals , under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below:-
POINTS (1)
LONGITUDE (3)
LATITUDE (2)
Block 1
25° 13' 32"
77° 46' 00" 1
77° 53 ' 37 " 2
25° 13' 35"
24° 59 ' 43 "
78° 00 ' 09" 3
24° 58' 58 "
4
77° 56 ' 53 " 24° 57' 42"
5
77° 54 ' 03 "
77° 52' 48" 24° 55' 22"
6
Block 2
7
24° 32' 08"
78° 05 ' 12 " 24° 34' 31 "
8
78° 11 ' 53 "
78° 13' 45" 24° 30' 33 "
9
10
78° 20 ' 47 " 24° 19' 24"
24° 17' 26"
78°16' 39" 11
9 to 10 State Boundary
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology andMining , Khanij Bhavan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR, Dy. Secy .
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. 253-07 - बारह 1.- मेसर्स वगीश मेटल्स प्रा.लि. द्वारा जिला शिवपुरी में तांबा खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 701 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 631.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7( 1 ) ( i ) (क ) अनुसार परित्याग किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम, 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-
देशांश
बिन्दु (1)
(3)
अक्षांश (2)
78° 00'00" 25° 30' 00"
1
78° 15 ' 00" 2
25° 30 ' 00"
3
25° 15 ' 00"
78° 15' 00"
78° 12 ' 00" 4
25° 15' 00"
78° 12' 00" 5
24° 19' 30"
6
24° 19 ' 30"
78° 07' 00" 7
25° 15' 00"
78° 07 ' 00" 25° 15' 00"
78° 00 ' 00" 8
25° 30 ' 00"
78° 00'00" 1
इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से -30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा . उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. 253-07- बारह - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
534
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
Bhopal, the 8th March 2010
No 253-07 -XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 631.50 km² . out of 701 km² in Shivpuri district which was previously held by M/ s Vagish Metals Private Limited, for the reconnaissance operations of Copper ore under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below:-
POINTS (1)
LATITUDE (2)
LONGITUDE (3)
1
25° 30 ' 00 "
78° 00 ' 00" 25° 30' 00"
2
78° 15' 00" 3
25° 15 ' 00 "
78° 15 ' 00" 25° 15' 00 "
78° 12' 00" 4
5
24° 19 ' 30"
78° 12' 00 " 6
24° 19 ' 30"
78° 07 ' 00 " 25° 15' 00"
78° 07 ' 00 " 7
25° 15 ' 00 "
8
78° 00 ' 00 " 1
25° 30' 00"
78° 00' 00" The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. 2-4-2010- बारह -1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला ग्वालियर एवं शिवपुरी में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा , लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समर्पित किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम, 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-
देशांश
अक्षांश
बिन्दु
(2)
(3)
(1)
77° 38 ' 22 " 25° 44 ' 37"
1
25° 50 ' 39 "
77° 40' 44 " 2
25° 57 ' 57 "
77° 51 ' 30 " 3
26° 00' 08"
78° 00 ' 19 " 4
25° 59 ' 46 "
5
78° 10' 27 " 25° 42' 58 "
78° 10' 19 " 6
7
25° 42' 47"
77° 48 ' 10"
77° 48 ' 58 " 25° 30' 09 "
8
77° 45 ' 02" 25° 18' 46"
9
इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010
क्र. 2-4-2010- बारह- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 8th March 2010
No 2-4-2010- XII - 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) (a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an Area of 1825 km² . in Gwalior & Shivpuri districts which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc, Silver Bismuth & Cadmium minerals under reconnaissance permit , which has now been surrendered . Details of the area are as below :-
LATITUDE
LONGITUDE POINTS
(2)
(3)
(1)
77° 38 ' 22" 1
25°44' 37 "
77°40' 44" 2
25° 50' 39"
25° 57' 57 "
3
77° 51 ' 30" 4
78° 00' 19" 26° 00 ' 08 "
78° 10' 27" 25° 59 ' 46 "
5
6
25° 42 ' 58 "
78° 10' 19 " 25°42' 47"
77° 48 ' 10" 7
77°48' 58" 25° 30' 09 "
8
77° 45' 02" 25° 18' 46"
9
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .
भाग 1 ]
535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010
क्रमांक-डी- 15-04-2010-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा (2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , कृषि उपज मंडी समिति शामगढ़ जिला मंदसौर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:-
अध्यक्ष 1. श्री देवीलाल पिता भेरुलाल , निवासी भटूनी ( नामनिर्दिष्ट )
व्यापारी सदस्य 2. श्री गोरधनलाल पूरालाल, पूर्व निर्वाचित
3. श्री सतीश कुमार गोपाल कृष्ण खुराना , पूर्व निर्वाचित
कृषक सदस्य 4. श्रीमती कंकूबाई मोतीलाल पूर्व निर्वाचित
कृषक सदस्य 5. श्रीमती संध्यादेवी गोरधनलाल जायसवाल , पूर्व निर्वाचित
कृषक सदस्य 6. श्री करणसिंह भंवर सिंह, पूर्व निर्वाचित
कृषक सदस्य 7. श्री देवीराम उदेराम , पूर्व निर्वाचित
कृषक सदस्य 8. श्री सोदान सिंह पिता प्रताप सिंह , निवासी असावरी ( नामनिर्दिष्ट)
कृषक सदस्य 9. श्री मोहन सिंह पिता रघुनाथ सिंह, निवासी रणायरा ( नामनिर्दिष्ट )
कृषक सदस्य 10. श्री नरसिंह लाल पिता खीमाजी मैहर, निवासी चंदवासा ( नामनिर्दिष्ट )
कृषक सदस्य 11. श्रीमती सुशीला बाई पति श्री राधेश्याम बैरागी , निवासी चंदवासा ( नामनिर्दिष्ट )
कृषक सदस्य 12. श्रीमती बसंती बाई पति श्री देवीलाल, निवासी टकरावद, ( नामनिर्दिष्ट)
कृषक सदस्य
सदस्य 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो-
सदस्य 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक सदस्य
सदस्य 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी
सदस्य 16. मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य
17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष
सदस्य 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. बघेल, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 मार्च , 2010
क्रमांक-डी- 15-04-2010-चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. बघेल, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
536
Bhopal , the 22nd March , 2010
No. D- 15-04-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the state Government hereby constitutes the following Market Committee in charge for Krishi Upaj Mandi Samiti , Shamgarh Distict , Mandsaur till constitution of the committee through election: -
Chairman 1. Shri Devilal S /o Bherulal , Resident of Bhatuni (Nominated)
Traders Representative 2. Shri Gordhanlal Puralal , ( previously elected)
Farmer Representative 3. Shri Satish Kumar Gopal Krishan Khurana ( previously elected )
Farmer Representative 4. Smt . Kankubai Motilal , (previously elected)
Farmer Representative 5. Smt. Sandhyadevi Gordhanlal Jaiswal , (previously elected )
Farmer Representative 6. Shri Karansingh Bhawarsingh , (previously elected)
Farmer Representative 7. Shri Deviram Udeyram , ( previously elected)
Farmer Representative 8. Shri Sodan Singh S/ o Pratapsingh , Resident of Asawari , (Nominated)
Farmer Representative 9. Shri Mohansingh S/o, Raghunathsingh , Resident of Ranayra (Nominated ) .
FarmerRepresentative 10. Shri Narsinghlal S/ o Khimaji Mehar , Resident of Chandvasha (Nominated)
Farmer Representative 11. Smt . Shushilabai W/ o Shri Radheshyam Bairagi , Resident of Chandvas ( Nominated)
FarmerRepresentative 12. Smt. Basantibai W / o Shri Davilal , Resident of Takravad (Nominated)
Member 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district.
Member 14. A representative from Marketing Society
Member 15. An officer from Farmar Welfare and Agriculture Development Department
Member 16. A member from license holder weigh man of Mandi Samiti
Member 17. Chairman of District Central Co - opreative Bank
Member 18. Chairman of District Land Development Bank
Member 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B.S. BAGHEL , Addl . Secy .
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी , 2010
क्रमांक-एफ-1-2-2010- नियम-चार. प्रदेश में विभिन्न विभागों अंतर्गत ऐसे अनेक व्यक्तिगत जमा खाते संचालित हैं जिनमें राज्य शासन की संचित निधि से आहरित राशि जमा है . ये व्यक्तिगत जमा खाते विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खोले जाते हैं तथा उक्त उद्देश्य पूर्ण होने पर इन्हें बंद किया जाना चाहिये. परन्तु ऐसा देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर उद्देश्य पूर्ण होने के उपरांत भी यह खाते बंद नहीं किये गये हैं . अतः अनुरोध है कि ऐसे समस्त व्यक्तिगत जमा खाते जिनके खोलने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तत्काल प्रभाव से बंद किये जायें. इस हेतु मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -1 के सहायक नियम 543 के अनुसार कार्यवाही हेतु जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्ताव भेजे जाएं.
भाग 1 ]
537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
2. इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें विगत 12 माह से कोई जमा/ आहरण की कार्यवाही नहीं की गई है, को भी बंद करने के लिये सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं . यदि इन खातों को आगे जारी रखना आवश्यक है तो इनको पुनर्जीवित करने के लिये वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी . यदि 31 मार्च 2010 तक इन्हें पुनर्जीवित करने की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो कोषालय अधिकारी स्वयं इस संबंध में मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग -1 के सहायक नियम 543 के अनुसार कार्यवाही करेंगे.
3. ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जिन्हें दिनांक 31-3-2010 के बाद भी जारी रखा जाना है , को निरन्तर रखने के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप- एक में दिनांक 15-3-2010 तक वित्त विभाग को भिजवाने का कष्ट करें . यह उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तिगत जमा खातों की निरन्तरता के. आदेश दिनांक 25-3-2010 तक कोषालय अधिकारियों को प्राप्त नहीं होते हैं उनसे दिनांक 1-4-2010 से आहरण नहीं हो सकेगा. अतः कृपया वांछित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में समयावधि में भेजने का कष्ट करें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी के. राय , सचिव.
प्रारूप-एक
व्यक्तिगत जमा खाते की निरन्तरता बाबत् जानकारी
कार्यालय का नाम
विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम
आहरण संवितरण अधिकारी का पदनाम
कोषालय का नाम
स. क्र.
रिमार्क
दिनांक 1-4-2009
कोप्रारंभिक शेष
दिनांक 28-2-2010 को खाते का अंतशेष
व्यक्तिगत खाता प्रारंभ होने का दिनांक
व्यक्तिगत खाता निरंतर रखने का कारण (2)
(1)
व्यक्तिगत खाता खोलने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक (3)
(4)
(5)
(7)
(6)
आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम सहित [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
538
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 मार्च, 2010
क्रमांक- एफ- 3-69-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक-23 सन् 1973 ) की धारा-23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-69-2009 बत्तीस , दिनांक 05 - अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
(हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
(4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)
(3)
(1)
(2)
11.128
107/6/3/1
कृषि
1.
ग्राम आदमपुर
सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत 107/7/1/1
छावनी
शैक्षणिक 107/6/1
11.128
योग ..
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 25 मार्च , 2010 .
फा. क्र. - 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक) .- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का संख्यांक 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7,16 , 25 , तथा 38 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक 539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
(2)
(1)
" 7 श्रीमती ममता जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.
16. श्री पवन कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 टीकमगढ़.
25. श्री आर.सी. वाष्र्णेय , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.
38. श्री अफसर जावेद खान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा रतलाम .
(3)
(4)
मंदसौर
मंदसौर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
मुरैना
मुरैना
रतलाम.".
रतलाम
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the ChiefJustice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 17th April 1998 , namely :--
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 7,16,25 and 38 and entries relating thereto , the Following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:--
(2)
(1)
" 7 .
Smt. Mamta Jain, Additional Sessions Judge , Mandsaur 16.
Shri Pawan Kumar Godha , Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989, Tikamgarh .
25.
Shri R.C. Varsney , Additional Sessions Judge, Morena.
38.
Shri Afsar Javed Khan , Additional Sessions Judge , Jaora Ratlam .
(4)
(3)
Mandsaur
Mandsaur
Tikamgarh
Tikamgarh
Morena
Morena
Ratlam . ".
Ratlam
2. This amendment shall come into force from the date on the which the judge , as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.
540
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
[भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
क्र. 620- भू- अर्जन-2010
सिंगरौली, दिनांक 23 मार्च 2010
करारनामा
एनटीपीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स -07 , इन्स्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली , द्वारा उपमहाप्रबंधक ( मा.संसा. ) विंध्याचल परियोजना, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली
प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष दिनांक 4-6-2009 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्र. एफ-12-15-08- सात-2 ए, भोपाल दिनांक 1-8-2009 के अनुसार विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चतुर्थ इकाई 1000 मेगावाट के एश डाईक की स्थापना हेतु तहसील सिंगरौली , जिला सिंगरौली स्थित ग्राम बलियरी की कुल किता 374 , रकबा 226.804 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 19 मार्च 2010 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते है :-
1. परियोजना के लिये उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की 80 प्रतिशत राशि रु . 17,76,98,880.00 बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी .
2. परियोजना द्वारा नियमानुसार प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2,22,12,360.00 बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि यदि कोई बचती है तो जमा करा दी जायेगी .
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत वितरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.
4. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा .
5. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.
6. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .
7. परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल क्षेपससद्ध के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता ( One time settlement) किया जायेगा.
8. कम्पनी को दी गई भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा ( धारा 44 " ए " भू-अर्जन अधिनियम) .
9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
541 11 . शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.
12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे . कंपनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुये वृक्षों को काटने के लिये मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा.
13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जायेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा .
14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी भी बंद कर दिया जाता है तो भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कम्पनी को इस हेतु कोई मुआवजा देय नहीं होगा. कम से कम
16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जावेगा.
17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी.
18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.
20. एनटीपीसी आर एण्ड आर पालिसी 2005 के अनुसार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि अतिरिक्त सुविधायें प्रदाय की जायेंगी.
21. परियोजना के विस्थापित परिवारों की शिक्षा एवं अन्य विकास कार्यों की व्यवस्था कंपनी द्वारा , एनटीपीसी आर एण्ड आर पालिसी 2005 के अनुसार की जायेगी .
22 भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जाना कंपनी के लिए बंधनकारी होगा.
23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 19 मार्च 2010 को एनटीपीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स -07 , इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली की तरफ से उपमहाप्रबंधक ( मा.संसा. ) विन्ध्याचल परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.
हस्ता./- (सेबास्टियन जोसेफ )
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन ) एनटीपीसी लिमिटेड, विन्ध्याचल परियोजना, जिला- सिंगरौली (म.प्र.) .
हस्ता./- (पी. नरहरि) कलेक्टर, जिला सिंगरौली ( म . प्र. ) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
542
राज्य शासन के आदेश गृह (सामान्य ) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. एफ. 3-1-2010 - दो- ए( 3 ) .- मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ( उत्तराखण्ड) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :-
प्रश्नपत्र का विषय
समय (3)
(2)
प्र. पत्र (1)
सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
1. पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 2.
पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .
3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
4. विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ).
_"_ 5. पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" 59. विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
6. दूसरा प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश /निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 7. दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" 8 . समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2010
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
9. पहला प्रश्नपत्र - प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) भाग- ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.
543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.
_"_ 12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .
" 13. प्रश्नपत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).
11 61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
15. दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान -उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . ( पुस्तकों सहित ).
" 17. तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
" 18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .
" 62. लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010
प्रात: 10.00 बजे से 20.
दोपहर 1.00 बजे तक.
तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .
" 22. प्रश्नपत्र - प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .
_"_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
_"_ 24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा ".
" 63: 'स्विच गेयर तथा संरक्षण , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 544
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
(3) 25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
" 26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के ) . 27.
_"_ 28. दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
" 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
_"_ 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग-1, लेखा, तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.
गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010
प्रातः 10 बजे से 33. प्रश्न प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 1.00 बजे तक.
34. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये..
" 35. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
_ "_ 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.
_ "_ 37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 39. लेखा (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
545 (1)
(2)
(3)
दोपहर 2.00 बजे से 42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
शाम 5.00 बजे तक.
"
43. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्रातः 10.00 बजे से 45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 11.00 बजे तक.
46. प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) .
प्रातः 10.00 बजे से 47. प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
"
49. प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित) .
" 50. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये .
65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से 51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
शाम 4.00 बजे तक.
"
52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से 53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .
शाम 5.00 बजे तक.
"
54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
"
55. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
[ भाग 1 546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
56. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
57. प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित )
सोमवार , दिनांक 12 अप्रैल 2010
58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक..
नोट: -(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98- दो-ए ( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90- दो- ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी .
(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.
(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1- अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण - पत्रों को गृह ( सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई, 2010 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे. उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी/एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, अवर सचिव.
547 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. 2-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला तहसील/तालुका नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)
(2) (3)
(6)
(4)
सीहोर आष्टा बड़झीरी
6.80 एकड़/ 2.752 हेक्टर
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , सीहोर.
खजुरियाधेंधी जलाशय के निर्माण से प्रभावित भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामपुराखुर्द जलाशय के निर्माण से प्रभावित भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. क-वाचक- भू-अर्जन-2009- प्र.क्र. 02 अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का वर्णन खसरा नंबर
जिला/तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) 2
(2) कोदरी
(4) 0.05
(1) बुरहानपुर/ बुरहानपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग बुरहानपुर .
(6) शाहपुर फोपनार मार्ग के कि.मी. 2/6 में अमरावती नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
योग ..0.05
(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुराहनपुर के कार्यालय में देखा जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
548
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 19 मार्च 2010
क्र. 1775 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः--
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
राजगढ़ खिलचीपुर टिमरनी डोब
2.396 0.515 कुल योग 2.911
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
बादरी तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1777- भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
2.175 राजगढ़ खिलचीपुर कुमारा
कुल योग 2.175
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .
डेंडी तालाब के दांयी तट नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
549 क्र. 1779 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.552
राजगढ़
बावड़ीबेह
खिलचीपुर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
बावड़ीबेह तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.
कुलं योग .. 1.552
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1781 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) राजगढ़ खिलचीपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
ढाबलीखुर्द तालाब के बांयी तट नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
0.654 1.729 0.739 0.408
चिबड़कलॉ ढाबलीकलॉ दौलतपुरा ढाबलीखुर्द
कुल योग 3.530
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
550
क्र. 1783- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2) (3)
राजगढ़ जीरापुर
0.520 1.069 0.203
कहारखेड़ा पदमपुरा उभापान
कुल योग .. 1.792
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
खारखेड़ा तालाब के नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1785 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2) (3)
(1)
राजगढ़ राजगढ़
राजगढ़ राजगढ़
सूरजपुरा मोहनपुरा
0.944 1.290 2.234
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सूरजपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
551 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 22 मार्च 2010
प्र. क्र. 440 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(4)
(5)
(2)
(3)
(6)
6.000
टीकमगढ़ टीकमगढ़ बुड़कीखेरा
अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) टीकमगढ़ .
बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम बुड़कीखेरा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 441- भू-अर्जन 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2) (3)
(4)
(1)
(5)
(6)
8.000
सुन्दरपुर
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , टीकमगढ़.
बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम सुन्दरपुर की भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
552
प्र. क्र. 442 - भू-अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(4) 102.500
(3) वकपुरा
टीकमगढ़ टीकमगढ़
(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र , बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम वकपुरा की भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 443 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 58.500
(2) टीकमगढ़
(3) कछियाखेरा
(1) टीकमगढ़
(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध , नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम कछियाखेरा की भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 444 - भू- अर्जन- 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत ग्राम प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 8.500
(1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
(3) गुदनवारा
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम गुदनवारा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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भाग 1 ]
प्र. क्र. 445 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4)
(1)
30.000
राधापुर
टीकमगढ़ टीकमगढ़
(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम राधापुर की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 446 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की' सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(2).
7.500
(3) नैनवारी
(1) टीकमगढ़ टीकमगढ़
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .
(6) बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम नैनवारी की भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 447- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दीजाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(1)
39.000
(3) समर्रा
टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम समर्रा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
554
प्रकरण क्र. 448 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(6) जरूआ तालाब योजना के नहर
(4) 6.000
जतारा रघुनाथपुरा
(1) टीकमगढ़
निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम रघुनाथपुरा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 449- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
3.600
(3) जरूआ
(2) जतारा
(1) टीकमगढ़
(6) जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूआ की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 450 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 26.400
(3) मझगुवां
(2) खरगापुर
(1) टीकमगढ़
(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़ .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
555
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
प्रकरण क्र. 451 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(4) 24.000
(3) पिपरा
टीकमगढ़ खरगापुर
(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम पिपरा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 452 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(4) 20.400
(3) मड़ोरी
(1) टीकमगढ़ खरगापुर
(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम मड़ोरी की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 453 - भू-अर्जन 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 115.000
(1) टीकमगढ़
(2) खरगापुर
(3) सरकनपुर ऊगढ़
(6) जरूआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु .
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरूआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम सरकनपुर ऊगढ़ की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
556
प्रकरण क्र. 454- भू-अर्जन-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
53.200
(3) लार खास
टीकमगढ़
टीकमगढ़
लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम लार खास की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 455 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्यशासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
27.000
(2) टीकमगढ़
(3) बढ़माड़ई ऊगढ़
(1) टीकमगढ़
(6) लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र , बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बढ़माड़ई ऊगढ़ की भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 456 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :- را
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिलां
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
10.100
(3) नगारा
(2) टीकमगढ़
(1) टीकमगढ़
(6) लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं स्पिल हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ .
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र , बांध, स्पिल हेतु ग्राम नगारा की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
557 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
प्रकरण क्र. 457 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 6.500
(3) रामनगर
(1) टीकमगढ़
(2) टीकमगढ़
(6) लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम रामनगर की भूमि का अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 458 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
2.600
(2) टीकमगढ़
(3) बढ़माड़ई खास
(1) टीकमगढ़
(6) लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) टीकमगढ़.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बढ़माड़ई खास की भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 459 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 2.800
(3) महेबा चक्र क्र. 3
(2) पलेरा
(1) टीकमगढ़
(6) करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जतारा .
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करियापाठा तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र क्र. 3 की भूमि का भू-अर्जन. भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
प्रकरण क्र. 460 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3) खरौं
117.900
(2) पलेरा
(1) टीकमगढ़
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा.
(6) करियापाठा तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - करियापाठा तालाब के डूब क्षेत्र बांध हेतु ग्राम खरौं की भूमि का भू-अर्जन. भूमि का नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्रकरण क्र. 461 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 38.400
(3) भदरई
(1) टीकमगढ़
(2) पलेरा
(6) करियापाठा तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जतारा.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- करियापाठा तालाब के डूब क्षेत्र बांध हेतु ग्राम भदरई की भूमि का भू-अर्जन. भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्रकरण क्र. 462 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
1.400
(1) टीकमगढ़
(2) पलेरा
(6) करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जतारा.
(3) महेबा चक्र क्र. 2 ऊगढ़ .
559 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करियापाठा तालाब के नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र क्र. 2 ऊगढ़ की भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का ( नक्शा ) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 22 मार्च 2010
क्र. 158 - भू- अर्जन-2010.--चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
(4) 0.070
इन्दौर
इन्दौर
जनकपुरा
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, इन्दौर.
(6) नाबार्ड योजना के अंतर्गत ग्राम जनकपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
योग .. 0.070
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
560
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. 131 - भू-अर्जन-10- प.क्र. 1-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-गोगाँवा
(ग) ग्राम- शाहपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में) (2)
(1)
0.405
54/1/1/3
0.182
54/1/1/1
0.113
54/1/1/2
0.024
54/3
0.081
54/4
योग . 0.805
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया ज़ा सकता है.
क्र. 130- भू-अर्जन-10- प.क्र. 2-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- गोगाँवा
(ग) ग्राम- बैजापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.048
21/1
0.048
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर; जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 18 मार्च 2010
क्र. भू-अर्जन -2 ( अ -82 ) 2008-09-295.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची, के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- सरवाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.40
368
1.10
369
1.50
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सरवाही जलाशय ग्राम सरवाही बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-886.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- खरगहना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.19 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.10
914
0.20
916
0.40
917
0.24
918.
(2)
(1)
0.13
961
0.55
962
0.55
964
975
0.10
920
973
0.05
996
0.11
997
0.31
972
0.32
1008
0.53
1009
0.78
1010
0.65
1014
0.50
1015
0.15
1016
0.80
1019
0.05
1026/1
0.05
1026/2
0.05
1026/3
0.03
1027
0.45
1029
0.04
1031/1
0.02
1031/2
0.02
1033
7.19
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खरगहना जलाशय ग्राम खरगहना बांध निर्माण हेतु.
(3 ).भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-887.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- करौदा रै.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
562
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.97 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2) (1)
0.10 416/2
0.09 416/3
0.28 414
0.42 413
0.02 424
0.10 291
0.04 425/1
425/2
0.04
0.06 460
0.08 287
0.15 304/4
0.10 304/6
0.08 165/2
0.08 461/2
0.04 303/1
0.06 273/3
0.06 298/1
0.05 273/1
0.40 296
0.10 290
0.06 289
0.50 277
0.09 270/1
0.08 279
0.08 278
0.04 269
0.06 272
0.03 271
0.15 475
0.15 471
0.11 473
0.09 474
468
0.09 योग .. 3.97 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करौदा जलाशय ग्राम करौदा रैयत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ -82 ) 2008-09-888. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम-सक्कारै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.452 हेक्टर .
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.074
93
0.028
94/1
0.073
94/2
0.185
105
0.329
106
0.162
198
0.168
199
0.072
209/2
211
0.181
0.114
224
0.066
231
योग . 1.452
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बंजरटोला जलाशय ग्राम सक्का रैयत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन -2 ( अ -82 ) 2008-09-889.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला डिण्डौरी 563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(ख) तहसील-शहपुरा
ग्राम - ददरगॉव
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.10
244
0.20
247
256
0.55
257
0.65
258
0.55
269
0.08
0.08
260
2.21
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सरवाही जलाशय ग्राम ददरगांव बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-890.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
ग्राम- खम्हरिया रै.
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.12 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे . में) (2)
128
0.22
127
0.11
124
0.39
120
0.03
0.06
121
122
0.05
(1)
(2)
110
0.24
0.04
123
94
0.18
0.01
95
0.22
96
78
0.12
0.15
54
0.14
79
0.08
77
0.12
8
76
0.09
7
0.09
75
0.06
5
0.01
0.09
62
0.06
37
36
0.11
0.04
34
0.25
29
0.10
35
0.05
30
0.01
119
योग . 3.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उदार जलाशय ग्राम खम्हरिया रैयत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-891.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
564
(ग) ग्राम- घोपतपुर मा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.41 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.17
168/1
0.17
168/2
0.14
169/2
0.03
169/1
0.17
168/3
0.09
170
0.14
178
0.66
190
0.08
180
0.20
181
0.12
183/2
0.20
188
1.03
189
0.33
191
0.28
192
3.41
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोपतपुर जलाशय ग्राम घोपतपुर माल बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन -2 ( अ-82 ) 2008-09-892.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
ग्राम- भगनवारा रैयत
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.957 हेक्टर.
अर्जित रकया खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.020
351
(2)
(1)
0.307
352
0.412
369
0.580
399
0.152
353
1.000
366/1
0.580
400
0.006
365
0.400
401
0.400
366/2
0.200
423/3
0.300
367
0.650
380
0.180
381
0.430
422
0.483
368
0.450
465
0.280
374
0.180
375
2.110
376
0.800
377
0.470
379
2.474
382
0.235
387
0.239
394
0.010
474
0.300
395
0.700
471
0.770
475
0.550
396
0.174
393
0.640
486/1
0.100
486/2
0.520
486/3
0.830
398/1
0.820
398/2
0.440
402
0.470
403
1.513
404
0.100
423/1
0.920
400/487
0.200
423/2
0.400
423/4
0.300
423/5
1.160
424 565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.498
425
0.047
460
0.449
464
0.700
470
0.793
466
0.550
469
0.474
472
0.080
493/1
0.811
493/2
0.300
473/3
28.957
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भगनवारा जलाशय ग्राम भगनवारा रैयत बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-893.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- दूधीमझौली
लगभग क्षेत्रफल- 16.82 हेक्टेयर.
(घ)
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.21
8
1.39
9
0.38
130
0.64
164
0.14
10
1.18
70
11
0.68
0.03
12
(2)
(1)
0.84
50
0.24
67
0.32
69
2.32
72
2.08
166
0.51
80
0.48
124
0.72
127
1.20
128
0.58
136
0.30
134
0.34
135
0.35
138
14.93
योग .
1.89
शासकीय भूमि-
71,74,126,129,131 ,
132,133,137 , 165
महायोग 16.82
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलघटी जलाशय ग्राम दूधीमझौली बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-894.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
ग्राम- किकरझर रै.
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.77 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.28
5/1
1.20
6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
566
(2)
(1)
0.32
6/1
0.40
7
0.72
7/1
0.40
10
0.12
11/2
0.80
13
0.24
11/3, 5
0.06
11/6
0.08
11/4
0.08
11/8
1.86
15
0.72
22
7.28
योग
4.49
ग्राम कोटवार
(सेवा भूमि) 3.00
महा योग 11.77
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सरई जलाशय ग्राम किकरझर रे. बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ -82 ) 2008-09-897.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम-बिलाईखार मा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.10
337
0.05
336
0.10
254
0.08
253
(2)
(1)
0.15
249
0.05
251
0.09
244
0.01
245
0.22
274/1
0.09
285
0.20
284
0.08
280
0.08
299
0.22
393
0.22
378/1
0.08
378/2
0.04
298/3
0.09
281/1
योग .. 1.95
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलाईखार जलाशय ग्राम बिलाईखार माल नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2 ( अ -82 ) 2008-09-898 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
ग्राम- भैसवाही
(ग )
घ) लगभग क्षेत्रफल-3.306 हेक्टर .
(
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.039
6
0.057
8
0.062
9
0.425
10
0.010
107 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(2)
109
0.046
111
0.136
112
0.199
114
0.394
116
0.013
170
0.085.
171
0.110
183
0.175
184
0.021
186
0.058
0.090
248/1 , 248/2
0.090
124
192
0.270
195
0.197
217
0.009
220
0.080
226
0.121
227
0.024
228
0.081
229
0.072
230
0.058
114
0.109
117
0.060
118
0.055
119
0.032
163
0.128
3.306
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बंजरटोला जलाशय ग्राम भैसवाही नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-899.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
567 (ग) ग्राम-घोपतपुर रै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.86 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
303
0.16
305/3
0.60
0.63
305/1
309
0.74
325/1
0.38
327/1
0.70
305/2
:0.60
306
0.95
308
0.62
0.97
310/1
310/2
0.54
310/3
0.49
310/4
0.49
311
0.29
312
1.03
313/2
0.72
320
6.00
324
0.48
321/2
0.49
325/2
0.38
332
0.48
323/1
0.52
323/2
0.50
323/3
0.56
325/3
0.38
325/4
0.10
325/5
0.38
326
0.38
योग .. 20.56 1.30
307, 315
महायोग .. 21.86 शासकीय भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोपतपुर जलाशय ग्राम घोपतपुर रै. बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
568
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 19 मार्च 2010 क्र. भू-अर्जन- 08-( अ -82 )-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
तहसील- मण्डला
(ख)
(ग) ग्राम - ककनू, प.ह.नं. 81
(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.17 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में) (2) (1)
0.24 568
0.08 566
0.30 532
0.03 523
0.56 44
0.35 43
0.12 40
0.16 41
1.04 568
0.06 564/1
0.20 28
0.10 565/1
0.05 565/2
0.14 564/2
0.42 541
0.26 38
0.34 540
0.60 539
0.44 537
0.42 532
0.79 08
0.29 11.
(2)
(1)
0.22
12
0.36
34
0.16
35
0.24
36
0.20
524
0.78
525
0.07
526
0.07
527/1
0.07
527/2
1.80
528
1.17
09
0.42
18
0.55
529
0.60
530
0.32
20
0.67
531
1.14
07
0.20
10
0.38
16
0.86
40
0.22
17
0.43
29
0.10
19
0.12
21
0.19
32
0.75
22
0.10
23
0.45
24
0.16
30
0.54
25
0.18
31
0.14
33
0.25
39
0.42
41
0.20
521
0.04
107
0.13
520
0.21
45
0.16
48
0.29
210
0.20
44
0.26
43
0.02
105
0.15
87 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.24
214
0.14
86
0.10
100/1
0.10
100/2
0.15
85
0.24
119
569
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
0.12
117
(ख)
तहसील- मण्डला
0.20
103
0.26
118
0.18
115
0.20
140
0.16
146
0.19
208
0.03
141/1
0.21
137
0.10
143
0.17
144
0.30
147
0.34
149
0.12
211
0.28
241
0.18
213
0.16
242
0.14
243
0.23
244
0.44
245
0.28
270
0.21
271
0.04
272
0.04
273
0.22
573
0.12
570
0.20
568
0.10
589
29.17
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ककनू जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 09-( अ-82) -08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित (ग) ग्राम- सुरेहली, प.ह.नं. 71.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.77 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नम्बर
(हे . में)
(2)
(1)
0.18
227
.0.18
228
0.34
231
0.24
219
0.27
209
0.04
220
0.17
214
0.52
219
0.63
208
0.40
215
0.22
333
0.14
213
0.10
212
0.16
205
0.52
216
0.98
218
0.79
217
0.10
315
0.08
318
0.22
314
0.42
309
0.38
321/1
0.24
321/2
0.32
331/2
0.32
331/1
0.32
331/3
0.12
355/1
0.12
355/2
0.23
306
0.24
309 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
570
(2) (1)
0.21 399
0.16 304
0.04 396
0.29 400/1
0.04 406
0.24 1098
0.02 408
0.12 409
0.28 413
0.28 1103
0.30 1111
0.03 1253
0.28 1262
0.12 1263
0.10 1285
0.13 1269/1
0.08 1268
0.14 400/2
0.02 397/2
0.74 309
0.16 395
12.77
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुरेहली जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-10-( अ-82)-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- मण्डला
(ग) ग्राम-खैरी रै. प.ह.नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.68 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.20
58
0.36
59/1
0.12
62/1
0.34
62/4
0.72
10
0.24
0.24
11/2
0.24
11/3
0.24
11/4
0.24
11/5
0.12
12
0.06
13
0.60
58
0.84
61
0.72
59/1
1.12
60
0.50
62/2
0.38
62/3
0.88
1
0.20
2
1.20
1.20
11/2
1.60
11/3
0.80
11/4
1.54
11/5
0.84
12
1.10
10
0.08
59/1
0.08
58
0.26
53
0.24
52
0.08
47
0.12
43
0.32
31
0.27
25
0.22
17
0.17
12
0.07
10
0.16
383
0.18
378
0.06
377
0.03
365 भाग 1 ]
571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(2)
353
0.08
352/1
0.04
357/1
0.02
352/2
0.04
349
0.02
348
0.15
355
0.06
357/2
0.02
358
0.03
100/2
0.20
98
0.20
87
0.08
58
0.12
54
0.36
53
0.28
योग .. 20.68
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चाबी जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-10-( अ-82)-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील - मण्डला
(ग) ग्राम- सिलघिटी, प.ह.नं. 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 31.48 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
438/1
0.36
438/4
0.04
392/1
0.16
388
0.16
389
0.25
(1)
(2)
390
0.12
363
0.26
358/517
0.04
356
0.12
354
0.26
355
0.03
353
0.16
367/1
0.18
342/1
0.16
242/2
0.14
438/1
1.74
438/5
0.38
434
0.30
433
0.14
436
0.20
0.20
438/518
392/540
0.84
392/537
0.44
392/1
1.71
368
0.28
435
0.32
0.20
436/542
392/538
0.18
392/536
0.12
430/1
0.22
430/2
0.37
375/2
0.04
430/3
0.37
375/3
0.38
458/1
0.52
458/2
0.52
460
0.36
459
0.16
0.24
464/1
464/2
0.40
465
0.60
475
0.08
472
0.20
474
0.24
470
0.78
472
0.20
471
0.22
427
1.84
425
0.30 572
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(2) 394
0.52 424
0.12
0.29 426
0.06 399
0.32 398
397
0.88
0.14 393
395
0.51
0.10 364
0.17 369
392/1
0.23 535/1
0.21 392/1
539/2
0.12 392/1
535/2
392/1
0.12 535/3
0.18 392/2
0.44 392/1
539/1
0.10 384/1
384/2
0.06
0.06 384/4
0.06 384/3
2.74 363
0.98 390
0.04 375/4
1.01 367/1
0.40 367/2
342/1
0.23
0.25 342/2
353
0.19 345/1
0.24
0.12 344
0.16 335
326/521
0.12 309
0.17 326/522
0.12
0.15 326/524
318
0.37
0.05 326/5
0.25 315
0.07 314/6
(2)
(1)
0.03
314/4
0.07
314/5
0.03
312/3
0.17
312/2
0.17
312/1
0.16
308
0.02
307
0.27
342/3
0.32
339
326/527/1
0.18
0.18
326/527/2
योग .. 31.48
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलघिटी जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 22 मार्च 2010
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2008-09-संशोधन- भू-अर्जन प्रकरण क्र. 18-अ- 82-2008-09.- ग्राम सहसपुरा , प.ह.नं. 36, ब. नं. 375, तहसील कटनी , जिला कटनी में बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सहसपुरा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 7 अगस्त 09, पृष्ठ 1937 में ख. नं. 50 का रकबा 0.23 हे. एवं ख. नं. 51 का रकबा 0.10 हे. सहित कुल रकबा 4.27 हे. अर्जन हेतु प्रकाशित किया गया है.
उक्त प्रकाशन में आंशिक सुधार सहित अद्यतन अर्जन हेतु ख.नं. 51 नहर अर्जन से बाहर एवं विलोपित होकर ख. नं . 50 का रकबा 0.33 हे. कुल रकबा 4.27 हे. अर्जन हेतु पढ़ा व माना जावे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए आवश्यकता है .- बरगी व्यपवर्तन की भैंसवाही वितरण एवं सहसपुरा माइनर नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 878 - भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील-मेघनगर
(ग) ग्राम-चैनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.65 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
222/1
0.04
220
0.18
182
0.06
183
0.02
215
0.10
0.06
191
194
0.10
201/2
0.14
201/3
0.05
141
0.18
142
0.46
140
0.26
1.65
योग निजी भूमि .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बजरंगसागरं तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम चैनपुरा का कुल निजी रकबा 1.65 हे .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 879- भू- अर्जन-2010 रा.प्र.क्र.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील-मेघनगर
( ग) ग्राम -गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
89/3
0.06
89/2
0.14
106/3/3
0.10
44/1
0.18
45/2
0.10
287/1
0.10
0.68
योग निजी भूमि .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बजरंगसागर तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम गोपालपुरा का कुल निजी रकबा 0.68 हेक्टर .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
574
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 23 मार्च 2010 प्र. क्र. 11 - अ-82- वर्ष 2006-2007. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- पन्ना
(क)
तहसील- पवई
(ख )
ग्राम- मुडवारी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-14.918 हेक्टर .
(घ)
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
2623
0.015
[ भाग 1
(3) (1)
(2)
1629
0.300
निजी भूमि
0.022
1628
निजी भूमि 2561
0.005
निजी भूमि 2562
0.132
निजी भूमि
0.017
2560/1
निजी भूमि
0.061
1395
निजी भूमि 275
0.042
निजी भूमि
0.013
1105
निजी भूमि 1106/2
0.132
निजी भूमि
0.005
1136
निजी भूमि
0.075
1137
निजी भूमि 1188
0.070
निजी भूमि 1197
0.052
निजी भूमि 744
0.008
निजी भूमि 745
0.037
निजी भूमि
0.030
1174
निजी भूमि 1175
0.024
निजी भूमि 1200
0.036
निजी भूमि 1213
0.120
निजी भूमि 304/2
0.132
निजी भूमि
निजी भूमि
2624
0.182
2576
0.015
निजी भूमि
निजी भूमि
339
0.182
2577
0.282
निजी भूमि
निजी भूमि
536
0.237
331
0.024
निजी भूमि
निजी भूमि
1078
0.046
0.067
332
निजी भूमि
निजी भूमि
1079
0.406
538/2
0.017
निजी भूमि
निजी भूमि
746
0.192
1176
0.002
निजी भूमि
निजी भूमि
0.010
1597/1
1202
0.244
निजी भूमि
निजी भूमि
0.239
1598/1
0.030
1205
निजी भूमि
निजी भूमि
1599/1
0.040
1212
0.060
निजी भूमि
निजी भूमि
698
0.020
1609
0.022
निजी भूमि
निजी भूमि
1133
0.069
1610
0.250
निजी भूमि
निजी भूमि
0.002
1134
0.070
683/1
निजी भूमि
निजी भूमि
1630
0.015
0.005
680
निजी भूमि
निजी भूमि
0.040
1631
683/3
0.082
निजी भूमि
निजी भूमि
2530
0.117
683/4
0.110
निजी भूमि
निजी भूमि
0.240
296
0.057
684
निजी भूमि
निजी भूमि
297
0.004
0.112
274
निजी भूमि
निजी भूमि
305
0.022
1412/1क
0.122
निजी भूमि
निजी भूमि
0.280
306
0.040
1412/1ख
निजी भूमि
निजी भूमि
1142
0.082
1038/1 .
0.016
निजी भूमि
निजी भूमि
1039/1
0.032
निजी भूमि भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 747
0.032
निजी भूमि 748
0.015
निजी भूमि 2568/1
0.152
निजी भूमि 2568/2
0.022
निजी भूमि 2524
0.015
निजी भूमि 2569
0.122
निजी भूमि 1384/2
0.024
निजी भूमि 1387
0.032
निजी भूमि 534
0.052
निजी भूमि 535
0.069
निजी भूमि 1201
0.140
निजी भूमि 1177
0.020
निजी भूमि 1178
0.014
निजी भूमि 1198
0.020
निजी भूमि 1145
0.090
निजी भूमि 2525/1
0.070
निजी भूमि 865/1
0.017
निजी भूमि 1138
0.070
निजी भूमि 1139
0.002
निजी भूमि 1143
0.034
निजी भूमि 1144
0.014
निजी भूमि 749/2
0.102
निजी भूमि 749/3
0.052
निजी भूमि 749/4
0.102
निजी भूमि 2522/2
0.025
निजी भूमि 2523/2
0.200
निजी भूमि 2525/2
0.082
निजी भूमि 2626
0.028
निजी भूमि 2627/2
0.052
निजी भूमि 2628/2
0.005
निजी भूमि 1383
0.032
निजी भूमि 1384/1
0.078
निजी भूमि 2532
0.150
निजी भूमि 963
0.016
निजी भूमि 964
0.003
निजी भूमि 1013
0.005
निजी भूमि 1406
0.150
निजी भूमि 1408
0.062
निजी भूमि 1382
0.090
निजी भूमि 1403
0.030
निजी भूमि 1405
0.132
निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
575 (1)
(2)
(3) 1396
0.032
निजी भूमि 1199
0.062
निजी भूमि 1187
0.016
निजी भूमि 1600
0.364
निजी भूमि 689
0.140
निजी भूमि 690
0.010
निजी भूमि 691
0.042
निजी भूमि 863/1
0.080
निजी भूमि 1035
0.038
निजी भूमि 1036
0.025
निजी भूमि 1037
0.035
निजी भूमि 2523/1
0.152
निजी भूमि 769
0.005
निजी भूमि 770
0.027
निजी भूमि 2531
0.015
निजी भूमि 622
0.042
निजी भूमि 295
0.024
निजी भूमि 882
0.052
निजी भूमि 268
0.112
निजी भूमि 269
0.035
निजी भूमि 1045
0.250
निजी भूमि 1046
0.032
निजी भूमि 545/2
0.027
निजी भूमि 546/2
0.070
निजी भूमि 546/1
0.055
निजी भूमि 2615
0.150
निजी भूमि 2619
0.037
निजी भूमि 1220/1
0.334
निजी भूमि 1220/2
0.040
निजी भूमि 1103
0.015
निजी भूमि 1101
0.004
निजी भूमि 1102
0.174
निजी भूमि 1043
0.010
निजी भूमि 1044
0.005
निजी भूमि 1024
0.022
निजी भूमि 1025
0.065
निजी भूमि 1398
0.040
निजी भूमि 529
0.059
निजी भूमि 530
0.190
निजी भूमि 531
0.044
निजी भूमि 619
0.005
निजी भूमि 576
(3)
(2)
(1)
620
0.180
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(3)
(2)
(1)
0.030
879
निजी भूमि
निजी भूमि
621
0.081
0.170
1221
निजी भूमि
निजी भूमि
880
0.040
0.040
1223
निजी भूमि
निजी भूमि
0.070
870/1
0.032
276/1
निजी भूमि
निजी भूमि
0.015
881
337
0.017
निजी भूमि
निजी भूमि
0.065
983/1
0.055
2526
निजी भूमि
निजी भूमि
0.015
1015
0.017
674
निजी भूमि
निज़ी भूमि
0.155
1016
0.082
निजी भूमि 1189
निजी भूमि
0.065
983/3
0.010
1611
निजी भूमि
निजी भूमि
0.005
1017/2
0.005
1612
निजी भूमि
निजी भूमि
0.065
983/4
0.010
1627/2
निजी भूमि
निजी भूमि
0.065
983/2
0.030
750
निजी भूमि
निजी भूमि
0.005
333
0.018
751
निजी भूमि
निजी भूमि
0.180
334
0.042
624
निजी भूमि
निजी भूमि
0.040
335
0.070
528
निजी भूमि
निजी भूमि
0.062
270
532
0.067
निजी भूमि
निजी भूमि
0.180
255
0.110
276/2
निजी भूमि
निजी भूमि
0.054
256
14.918
कुल रकबा निजी भूमि
निजी भूमि
ง.065
264
निजी भूमि
0.044
1022
0.015
537
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.170
1023
0.025
शासकीय भूमि 2533
निजी भूमि
2566
0.015
0.010
1385
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.010
1602
0.040
1394
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.074
265
0.020
शासकीय भूमि 1399
निजी भूमि
0.055
266
1400
0.030
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.062
259
0.020
1379
शासकीय भूमि
निजी भूमि
864/2
0.052
0.075
1596
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.017
865/2
0.370
1227.
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.035
991
0.250
1224/1
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.130
2581/1
0.005
1195
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.050
2581/2
0.020
1196
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.015
1034/1
कुल रकबा शासकीय भूमि 0.880
निजी भूमि
696
0.032
निजी भूमि
0.667
697
निजी भूमि
0.027
763
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि
0.210
764/1
निजी भूमि
764/2
0.164
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
निजी भूमि
762
0.090
निजी भूमि
0.017
877/2
निजी भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
577 कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 30 मार्च 2010
क्र. 3611 - दस- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये कम्पनी प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध एवं भू-अर्जन ( कम्पनियां ) नियम, 1963 तथा कम्पनी प्रयोजन के लिये भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
कम्पनी प्रयोजन का वर्णन
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
(5)
(6).
221.826
कोलमी
अनूपपुर
अनूपपुर
न्यूजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आकाश नीम मार्ग , गुड़गांव 122001
1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना.
254.962
प.ह.नं. 36. रक्सा प.ह.नं. 37. कुल योग 476.788
ख. नं. अर्जित किए जाने वाला रकबा ( हे. में. )
ग्राम-कोलमी
0.405
509/ 1/क 1.507
509/1 /ख 0.405
1.505
509/2/क 0.405
518/1
0.034
518/2
0.050
518/3
0.050
0.202
0.061
504 509/2 519 553 554
1.028
563/1
0.177
563/2
0.081
563/3
0.128
563/4
0.129
572
0.530 [भाग 1 578
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(4)
(6) (3)
(1)
(2)
(5)
573/1
0.247
573/2/क/1 0.002
0.121
573/2/क/2
573/2/ख 0.122
0.069
575
582
1.003
587/1
0.202
587/2
0.639
0.425
611
614
0.441
0.510
617
0.745
618
619
0.632
0.295
628
0.174
629
632/1
0.142
632/2
0.121
632/3
0.119
632/4
0.102
632/5
0.119
712
0.361
0.526
713/1
0.526
713/2
716
0.837
718
0.607
721
0.716
722/1
0.028
722/2
0.029
722/3
0.028
722/4
0.028
0.259
723
735
0.320
737/1 /क 0.306
737/1 /ख 0.365
0.132
737/1/1
737/1 /घ 0.318
737/1 /ङ 0.340
0.890
737/2
737/3/क 0.212
737/3/ख 0.221
737/4/क 0.053
737/4/ख 0.048
0.192
737/5 579 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.505
737/6
737/7
0.089
737/8
0.106
737/9
0.324
737/10
0.133
0.110
737/11
737/12/क
0.509
737/12/ख
0.509
737/13
0.502
0.433
737/14
737/15
0.140
737/16
0.300
0.170
737/17/क
0.170
737/17/ख
737/18
0.110
0.140
737/19
737/20
0.120.
737/21/क
0.038
737/21 /ख
0.039
737/22
0.296
737/23/क
0.075
737/23/ख
0.166
737/24
0.509
738/1
0.223
738/2
0.223
742/1
0.198
742/2
0.198
742/3
0.198
742/4
0.315
742/5
0.068
742/6
0.068
742/7
0.068
1000
0.809
1001
3.605
1006.
0.837
0.271
1008
1.291
1009
1016/1
0.202
1016/2
0.202
1019/1
0.404
1019/2
0.405
1020
0.713
1021
1.914
0.442
1022/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
580
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.885
1022/2
0.442
1022/3
0.273
1026/1/क
0.274
1026/1 /ख
0.127
1026/2
0.060
1030/1/क
0.060
1030/1 /ख
0.060
1030/1 /ग
0.060
1030/1 /घ
0.115
1030/2/क
0.115
1030/2/ख.
0.405
1031
1.042
1035/1
0.520
1035/2
2.245
1036/1
0.809
1036/1/क
1036/1 /ख
0.809
2.023
1036/2/क
0.140
1036/2/ख
0.140
1036/2/ग
0.140
1036/2/घ
0.140
1036/2/ङ
2.023
1036/3
1.214
1036/4
1037
0.930
0.061
1041
0.105
1042/1/क
1042/1 /ख
0.052
0.106
1042/2
0.105
1042/3
0.105
1042/4
1.858
1045
1047
1.789
1069/1
5.891
0.910
1069/2
0.950
1069/3
2.051
1070/1
0.930
1070/2
0.854
993
0.324
637 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
581 (2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(6)
505
2.509
1077/1
0.625
1077/2
0.156
501
2.063
507/1
7.480
507/2
0.809
508/1 /क
1.805
508/ 1 /ख
0.388
508/2
0.405
510
0.486
511
0.445
512
0.809
513
1.724
514/1
0.531
514/2/क
0.097
514/2/ख
0.097
514/3
0.425
514/4
0.061
514/5
0.060
514/6
0.352
0.320
514/8
515
0.287
516
0.117
517
7.948
545/1
0.313
545/2
0.104
546/1
0.089
546/2/क
0.028
546/2/ख
0.029
546/3
0.077
547
0.963
548/1
0.182
548/2
0.065
549
0.202
550
0.749
551
0.251
552
0.583
555
0.757
556/1
0.790
556/2
0.040 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
582
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.072
556/3/क
0.073
556/3/ख
0.109
556/4
0.218
556/5
0.119
556/6/क
0.119
556/6/ख
0.048
556/7
0.072
556/8
0.344
556/9
0.145
556/10
0.393
556/11
0.266
556/12
1.740
557
0.085
558
0.069
559
0.129
560
561
0.283
0.077
562
0.595
564
0.255
566
0.967
567
0.344
568
0.514
569/1
0.069
569/2/क
0.069
569/2/ख
0.172
570/1
0.200
570/2
0.866
571
0.098
574/1
0.036
574/2
0.073
576
0.445
577
0.050
578/1
0.067
578/2
0.032
579/1
0.195
579/2
0.300
580/1
0.287
580/2
0.108
581 /1 /क
0.474
581/1 /ख/1 583 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.463
581/1 /ख/2
0.162
581 /1 /ग
581/2
0.242
0.315
583
0.170
584
0.206
585
0.223
586
0.756
588/1
0.592
588/2
589
0.097
0.158
590
591/1
0.160
0.200
591/2
0.097
592
0.113
593
0.352
594
595
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596
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597
0.146
598
0.097
599
0.721
600
601
0.077
602
0.089
603
0.045
604
0.267
0.425
605
0.008
606
0.040
607/1
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607/2
0.186
608
0.113
609
610
0.178
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612
613/1
0.102
0.400
613/2
615/1
0.080
0.216
615/2
0.137
615/3
0.275
616
0.995
620/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
-584
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.405
620/2
0.162
621
0.223
622
0.086
623/1
0.100
623/2
0.085
624
0.040
625
626
0.283
0.388
627
0.134
630
0.125
631/1
0.049
631/2
0.516
663/1
1.214
663/1 /क
1.717
663/1 /ख
1.227
663/1 /ग
0.061
663/1 /घ/1
0.172
663/1 /घ/2
0.172
663/1 /घ/3
0.202
663/1/5/1
0.202
663/1/5/2
0.202
663/1/53
0.203
663/1/5/4
0.566
663/2
0.271
700
0.202
705
1.113
708
0.105
709
0.425
710
0.105
711/1
0.801
711/2
0.262
715/1 /क
0.733
715/ 1 /ख
0.320
715/2
0.085
715/3
0.145
715/5
0.040
715/8
0.161
715/10
0.162
715/11
0.753
717 भाग 1 ]
585 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
719/1
0.047
719/2
0.095
0.171
719/3
719/4
0.080
719/5
0.477
719/6
0.783
0.443
719/7
720
0.405
1.153
724
725
0.158
726
0.162
727
0.287
728/1
0.128
728/2
0.200
729
0.206
730
0.539
731/1
0.123
731/2
0.043
732
0.239
733
0.425
734
0.725
736
0.934
1002/1
0.279
1002/2
1.011
1005
4.921
1007
1.870
1010/1
0.607
1010/2
0.379
1010/3
0.228
0.074
1011/1 /क
1011/1 /ख
0.075
1011/2
0.627
1011/3
0.817
1011/4
0.798
1012
0.494
1013
1.141
1014/1
0.554
1014/2
1.146
1014/3
0.592
1017
0.219 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
586
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.324
1018
0.607
1023/1
0.607
1023/2
0.223
1024/1
0.405
1024/2
1.323
1025/1
0.442
1025/2
0.441
1027
0.186
1028/1
0.024
1028/2
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1028/3
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1028/4
1.226
1029/2
0.405
1032
0.591
1033
0.652
1034
0.603
1038
0.559
1039
0.243
1040
0.263
1043/1
0.413
1043/2
0.206
1043/3
0.251
1043/4
0.445
1044/1/क
0.202
1044/ 1/ख
0.303
1044/2/क
0.304
1044/2/ख
0.303
1044/2 /ग
0.304
1044/2/घ
0.607
1044/3
0.607
1044/4
0.812
1044/5
0.631
1046/1
0:243
1046/1/क
0.405
1046/2
0.233
1046/3
0.233
1046/4
0.303
1048/1
0.633
1048/2
0.368
1050
1.615
1051 587 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
1052/1
0.202
1052/2
0.555
4.280
1053
1054/1
0.605
0.018
1054/2
1054/3
0.018
1055/1 /क
0.091
1055/ 1 /ख
0.091
0.263
1055/2
0.340
1055/3
0.105
1055/4
1055/5
0.287
1055/6
0.243
1055/7
0.733
1055/8
0.223
1055/9
0.433
0.340
1055/10
1055/11
0.256
1055/12
0.595
1055/13
0.384
1055/14
0.454
0.607
1055/15
0.204
1055/16/क/1
1055/16ख
0.101
1055/16/क/2 0.032
1055/17/क
0.145
1055/17 /ख
0.037
1055/18
0.308
1055/19
0.073.
1055/20
0.073
1055/21
0.073
1056
0.243
1057/1
0.324
1057/2
0.526
1058
2.683
1059
9.304
1060
0.113
1061
0.607
1062/1/क
0.752
1062/1 /ख
0.291
1062/2
0.621 [भाग 1 588
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1062/3/क
0.337
0.338
1062/3/ख
1.513
1062/4
2.890
1063/1
0.809
1063/2
0.547
1064
0.567
1065/1
0.093
1065/2
1066
0.753
1067
0.789
0.368
1068
1071/1/क
0.328
0.192
1071/1 /ख
1071/2
0.130
1071/3
0.139
0.356
1072/1
0.389
1072/2
1073
0.615
0.165
999/1क
0.065
999/1ख
0.107
999/1ग
0.337
999/2
0.343
999/3
631/1
0.113
636/2
0.146
1.966
383/1
1.730
383/2
1.254
383/3
0.161
383/4
2.096
482/1
0.202
482/2
0.272
1075/1
0.133
1075/2
0.841
1078
0.453
1079/1
1079/2
0.761
1080
1.619
1082/1
0.971
0.405
1032/2
योग : 221.826
589 भाग 1]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3)
(5).
(6)
(4)
ग्राम- रक्सा
340/1
0.809
236
1.748
302/1
0.385
188
0.725
272
0.490
304/2
0.206
310/1ख
0.115
313/1ख
0.180
310/1क
0.116
0.217
313/1क
488/1
0.486
489/1
0.378
222
0.235
2.023
181/2
0.243
324/2
310/2
0.231
0.455
313/2
482/1
0.336
168
0.138
304/1
0.716
165
0.119
229
0.101
141/1
0.061
282/2
0.113
287/2
3.640
301/2
0.331
338/2
0.323
242/2
0.096
499/1क
0.768
0.809
499/1ख
181/1
1.611
187/1
4.313
232
2.553
237
1.113
0.944
331/1क
513
1.546
340/2
0.342
328/1
0.186
0.336
331/2
134/1क/2
0.648 [भाग 1 590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
238
0.275
0.222
141/2
0.870
145
0.077
143
0.073
144
0.261
147
153
0.394
0.429
507
134/ 1ख
0.161
0.162
138/ 1ख
0.141
138/2
139/2ख
0.121
0.405
134/2
0.061
312
0.441
139/1क
0.182
139/1 ग
302/3
0.222
314/1ख
0.421
0.317
1.39/10/2
0.161
331/1ख
314/1क
0.152
0.077
169
0.165
302/2
328
0.263
139/1ख
1.291
146
0.405
320
0.478
0.182
134/1क
509/2
0.178
0.210
503
0.607
139/16/2
0.485
488/2
489/2
0.379
0.323
287/1 ग
287/1 ङ
0.040
0.162
287/1 अ
0.121
287/1 ड़
0.081
287/1
0.061
287/1 द्
0.061
287/1 ध
0.081
287/14 591 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
0.121
287/1 ल
287/1 श
0.121
287/1क्ष
0.162
338/1 ख
0.112
342/1क
0.049
509/1
0.178
142
0.498
149
0.081
155
0.737
308
0.372
506
0.364
1.117
333
523
0.295
282/1
0.109
287/1क
0.101
0.040
287/1घ
287/1 छ
0.081
0.399
287/1झ
287/12
0.081
0.081
287/1 थ
287/1 न
0.061
0.061
287/1 प
0.061
287/1 भ
287/1 ष
0.121
287/1फ
0.061
301/1ख
0.164
0.363
499/2
287/1 ख
0.101
287/1 च
0.040
0.081
287/1 ज
287/13
0.081
0.121
287/16
287/ 1 ण
0.162
0.016
287/1 छ
287/1 ब
0.061
287/1 य
0.081
287/1 र
0.081
0.129
287/1 व
0.081
287/1 स
301/1 क
0.164
338/1 क
0.112 592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
[भाग 1
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0.161
499/1क
167/1
1.796
0.509
259/1
0.558
292/1
294/1
0.390
311/1
0.431
314/2
0.133
305
0.737
151
1.291
336
1.100
167/2
1.796
259/2
0.509
292/2
0.559
294/2
0.391
311/2
0.431
314/3
0.133
241
0.243
303/2
0.129
2.537
280
287/3
3.646
301/3
0.331
338/3
0.335
133
3.941
136
0.518
312
0.336
319
0.506
520
0.255
0.644
139/2क/1
156
0.312
339
0.441
479
0.737
1.226
159
220
0.154
0.340
330
332
0.113
525
0.320
498
2.132
530
1.011
531/1
0.089
1.089
531/2
0.202
535 भाग 1 ]
593 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
(1)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
390
0.291
0.170
473/1
473/2
0.162
478/1
0.388
478/2
1.000
478/3
1.388
478/4
1.388
483
0.845
318
0.506
0.537
341/1क
341/1ख
0.413
341/2
0.061
344
0.401
346/1
0.768
0.304
346/2
352
0.320
0.405
163
277
1.457
0.623
499/1क/1ख
166
0.559
510/3
0.324
490
0.182
288/ 1ख
0.226
515/2
0.272
263/2ग
0.151
307/ 2ख
0.716
137
0.040
138/1 क
0.469
0.178
164
0.251
221
0.478
296
0.810
298/2
0.222
141/3
511
0.405
250
1.732
291/1
0.798
271
0.809
502
0.376
504
0.401
170/1
0.421
325
0.251 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
594
(6)
(5)
(1)
(3)
(2)
(4)
1.161
158
0.247
521
227
1.684
0.138
323/2
0.157
263/ 2घ
307/2ग
0.716
278
0.793
0.809
225/2
0.214
254/1
1.096
148
0.154
512/2
0.202
281
284
0.405
0.717
231
223/3
0.110
240
0.543
0.526
245
0.223
324/1
0.494
307/3ख
0.809
285
140
0.121
0.405
162
263/2ख
0.152
0.624
246/1ख
0.077
135
0.081
190
180
0.725
326
1.283
1.163
494
1.785
262
270
1.586
0.887
335
1.351
512/1
2.878
157/1
0.591
268/1
3.362
273/1
4.035
265
0.926
319
0.506
495
2.650
497
510/1
3.234 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
595 (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
524
0.304
170/2
0.825
510/2
0.274
329
0.829
227/2
0.506
291/3
0.405
1.044
508
518/ 1 ख
0.039
515/1क
0.095
223/1
0.405
263/1
0.607
303/1
0.809
307/1
0.494
493
3.865
276
0.721
224
0.551
235
1.906
254/2
1.335
0.085
323/1
157/2
0.607
268/2
0.405
273/2
0.809
225/1
0.453
283/1
0.497
288/1क
1.581
297/1
0.627
263/2क
0.153
307/2क
1.432
516
0.206
256
0.421
257
0.632
288/2
0.243
-289
1.287
291
0.485
298/1
1.816
321
0.271
307/3क
1.914
293
1.550
0.717
295
274
0.202
246/1क
1.250 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2010
596
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.498
183
1.562
267
0.028
519
0.094
515/1क/3
0.040
518/1ग
0.393
316
8.878
233
0.498
283/2
2.318
288/1क/2
0.627
297/2
1.842
337
0.474
501
0.421
228
1.428
234
3.141
249
0.559
182
1.108
184
6.495
226
1.971
255
6.629
266
0.275
317
2.800
500
0.095
515/1क
0.039
518/1क
306
0.283
2.748
309
0.243
517
0.757
154
0.721
185
0.069
242
1.449
261
0.198
186
0.263
186
0.514
189
1.189
230
0.793
247
1.068
257
0.409
253
0.368
514
1.522
286
2.088
300 भाग 1 ]
597 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
269
0.154
275
3.699
315
0.567
327
0.781
480
0.397
505
0.543
526
0.356
527
0.506
529
3.941
532
1.376
538
1.513
534
1.736
562
0.198
353
0.279
354/1
0.093
354/2
0.178
355
0.308
356
1.123
474
0.405
475
0.138
477
0.527
481
2.456
150
2.481
160
0.433
161
0.926
239
0.271
243
0.231
251
1.068
322
0.470
334
0.182
343
0.247
345
0.729
347
2.306
350
0.793
351
0.263
योग : 254.962
महायोग : 476.788
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.