मध्यप्रदेश शास
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108- भोपाल- 09-11 .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010-चैत्र 19 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2010
क्र. ई - 5-562 - आयएएस लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री जे . एन . कांसोटिया, आयएएस , कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश की अवधि में डॉ. पुखराज मारू, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .
599
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन . कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जे . एन. कांसोटिया द्वारा कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पुखराज मारू, कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जे . एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.
600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010
(1)
क्र. ई - 1-352-2009-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2006 के अधिकारियों को इस आदेश के प्रसारण की तिथि से भाप्रसे का वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्रमांक
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , खरगोन.
1 श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगोन (कनिष्ठ वेतनमान ) ..
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , रायसेन.
2 श्री धनंजय सिंह भदौरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन (कनिष्ठ वेतनमान).
क्र. ई - 1-353-2009-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1994 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए पद पर , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1) (2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
संभागीय कमिश्नर .
अध्यक्ष-सह- प्रबंध-सह- प्रबंध संचालक, मध्यक्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
1 श्री संजय कुमार शुक्ला, अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह -आयुक्त मंडी तथा सचिव, मुख्यमंत्री.
2 श्री विवेक अग्रवाल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह-संचालक मंडी तथा अपर सचिव, मुख्यमंत्री.
[भाग 1 (2)
(3)
(4)
संभागीय कमिश्नर.
अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना. मुख्य कार्यपालन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 3 श्रीमती रश्मि अरूण शमी , गारंटीयोजना.
संभागीय कमिश्नर.
4 श्री हरिरंजन राव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.
प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट.
5 श्री मनीष रस्तोगी , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक , बजट.
संभागीय कमिश्नर .
6 श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त- सह-संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.
7 श्री शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर, भोपाल.
सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ( पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण) .
कलेक्टर, भोपाल ( पद का उन्नयन आदेश प्रसारण के दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में करते हुए) .
संभागीय कमिश्नर.
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र. 8 श्री चन्द्रहास दुबे ,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य शिक्षा केन्द्र.
9 श्री एस . के. पाल अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग.
आयुक्त-सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल.
आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार .
10 श्री अरूण कोचर, संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार.
सचिव, राज्यपाल सचिवालय.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
11 श्री जे. एन. मालपानी, अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
संभागीय कमिश्नर.
12 श्रीमती सूरज डामोर, अपरआयुक्त, वाणिज्यक कर , इन्दौर.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.
(2) उपरोक्तानुसार श्री एस . के. पाल , भाप्रसे ( 1994 ) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1992 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति ( वित्त एवं विकास ) निगम तथा आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण केवल आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई - 1-354-2009-5- एक. श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) , कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 1 जनवरी 2009 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है.
(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 1997 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है: -
क्रमांक
वर्तमान पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष
(1)
(2)
(3) 1 श्री भरत कुमार व्यास ( 1995 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश
शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.
2. श्री मनीष सिंह ( 1997)
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक , विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार, 3 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ( 1997 ) अध्यक्ष सह प्रबंध
संचालक , मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
कलेक्टर, सतना 4 श्री सुखवीर सिंह ( 1997 )
5 श्री गुलशन बामरा ( 97 ) कलेक्टर, जबलपुर
601 (1)
(2)
(3) 6 डॉ. ( श्रीमती ) मधु खरे ( 1997 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
7 श्री जी. पी . श्रीवास्तव ( 1997 ) सचिव , राजस्व मंडल,
ग्वालियर.
8 श्री के. के. खरे ( 1997) कलेक्टर, मंडला 9 श्री एस . एन. शर्मा ( 1997 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
10 श्री विनोद सिंह बघेल ( 1997 ) अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग .
11 श्रीमती गीता मिश्रा ( 1997) कलेक्टर, अशोकनगर .
( 3 ) उपर्युक्त अधिकारियों में से निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कालम ( 3 ) में दर्शाए पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना खाना ( 3 ) में अंकित
की दशा में संवर्गीय
पद असंवर्गीय होने पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (1)
(2)
(3)
(4)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग
एवं रोजगार विभाग.
1 श्री भरत कुमार व्यास (1995) , उपसचिव, म. प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.
मध्यप्रदेश शासन ,
जल संसाधन
विभाग तथा परियोजना
संचालक, विश्व बैंक
परियोजना क्रियान्वयन
इकाई ( पीआईसीयू)
2 श्री मनीष सिंह (97) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार, अपर सचिव,
का अतिरिक्त प्रभार.
पश्चिम क्षेत्र विद्युत्
वितरण कंपनी
लिमिटेड, इन्दौर .
3 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (1997) , अध्यक्ष- सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, अपर सचिव, अध्यक्ष-सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश म. प्र . शासन इन्दौर..
602
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग.
4 डॉ. ( श्रीमती ) मधु खरे (97) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
5 श्री एस . एन. शर्मा (1997) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. ई- 5-725 - आयएएस - लीव - एक-5.-( 1 ) डॉ. एम. गीता, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 12 से 22 अप्रैल 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री शोभित जैन, भाप्रसे, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का चालू प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. एम. गीता द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शोभित जैन, कलेक्टर, जिला रीवा के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. 1-376-2008-5- एक. श्री प्रभुदयाल मीना , भाप्रसे (1980) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आदिम जाति मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है .
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[ भाग 1 गृह (सामान्य ) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2010
क्र. एफ. 3-34-2009-दोए ( 3 ).-पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 को " प्रश्न- पत्र " लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
परिवीक्षा अधिकारी 1 श्री राम विलास सेमिल
2 श्री अरूण जोशी
परिवीक्षा अधिकारी
शिक्षक 3 कु. सोना जावड़ा
क्र. एफ. 3-114-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 सितम्बर 2009 को प्रश्न-पत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
श्री विलास पाटिल
1
सहायक संचालक
सहायक संचालक 2 श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी
सहायक संचालक 3 श्री राजेन्द्र प्रसाद परमार
सहायक संचालक 4 श्री राजकुमार सिंह
5 श्री नरेश कुमार परमार सहायक संचालक
रीवा संभाग
सहायक संचालक 6 डॉ. सुरेश कुमार
7 श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ला सहायक संचालक
जबलपुर संभाग
8 श्री सचिन्द्र राजीव दास
अनुविभागीय अधिकारी 9 श्रीमती कीर्ति टंडन सहायक संचालक भाग १ ]
603
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3) 10 श्रीमती प्रियंका पटेल
सहायक संचालक
ग्वालियर संभाग
सहायक संचालक 11 श्री हीरासिंह चौहान
सहायक संचालक 12 डॉ. आशुतोष पाण्डेय
13 श्री श्याम बहादुर सिंह
सहायक संचालक (सश्रेय)
वरि. उ. विकास अधिकारी 14 श्री यश कुमार सिंह
सहायक संचालक 15 श्री अनन्त बिहारी सडैया
सहायक संचालक 16 श्री भानुप्रताप सिंह
सागर संभाग
वरि. उ. विकास अधिकारी 17 श्री सुनील कुमार भदकारिया
सहायक संचालक 18 श्री जगदीश ठाकुर
सहायक संचालक 19 डॉ. कबीर कृष्ण वैद्य
20 श्रीमती अनंता दीवान
सहायक संचालक
उज्जैन संभाग
21 श्री ओंकार सिंह बर्मन
सहायक संचालक
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1. श्री रतन सिंह कटारा
सहायक संचालक
रीवा संभाग
सहायक संचालक 2 श्री अनिल कुमार मिश्रा
सागर संभाग
वरि. उ. विकास अधिकारी 3 श्री निर्मल कुमार गोयल
इन्दौर संभाग
4 श्री लालसिंह चारेल
सहायक संचालक 5 श्री मोहन सिंह
वरि. उ. विकास अधिकारी 6 श्री मनोज चौहान
सहायक संचालक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ. 1 ( बी) 73-2004- बी-4- दो. राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे , अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगीः-
लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी का नाम एवं पता सरल क्रमांक अनुशंसित अनुपूरक
सूची का क्रमांक
(3) (1)
(2).
1
03
श्री नितेश भार्गव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र भार्गव , 55/3 , आमदा प्लाट , पानसेमल थाना एवं तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी ( म. प्र. ) पिन-451770.
( 2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(3) नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्त ) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(4) नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.
604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
[भाग 1 (5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी .
(2 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(3 ) नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्त ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(7 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. " बॉण्ड" का प्रारुप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(4) नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.
(8 ) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.
( 5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी .
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010
(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी . उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
क्र. एफ. 1 (बी ) 73-2004- बी-4-दो. राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे , अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी:-
(7 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा . " बॉण्ड" का प्रारुप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
सरल लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी का नाम एवं पता
अनुशंसित अनुपूरक
क्रमांक
सूची का क्रमांक
(2)
(3)
(1)
1
01
(8 ) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री ऋषि कुमार बिसेन, पुत्र श्री एल. एल. बिसेन , मिशन स्कूल के पास , मिशन कम्पाउण्ड, बैहर, जिला बालाघाट ( म. प्र .) .
राजन कटोच , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
605
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2010
फा . क्र. 1 ( सी ) -9 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 15 के अनुसार श्री दुलीचन्द्र वर्मा , उप संचालक अभियोजन, खरगौन को खण्डवा जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां , उनकी उक्त पदस्थापना की अवधि तक के लिये प्रदान करता है.
फा. क्र. 1 ( सी) -10 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, उप संचालक अभियोजन , रायसेन को देवास जिले के लिये विशेष. लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना की अवधि तक के लिये प्रदान करता है .
फा. क्र. 1 ( सी ) -16-2007- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर, 2007 द्वारा नियुक्त श्रीमती जयंती पुराणिक, विशेष लोक अभियोजक, जिला देवास के आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के सूचना- पत्र द्वारा उक्त नियुक्ति समाप्त की जाती है.
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010
फा. क्र. 1 (बी) -2-04- इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री पुनीत नारायण तिवारी पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 ( बी) -48-04- इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री आनंद तिवारी पुत्र श्री रामचन्द्र तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010
फा. क्र. 1 (सी) -7-2010- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार सिंह , अधिवक्ता को जिला अनूपपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीसब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल , 2008 के अनुरुप देय होंगे.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 (बी) -11-04- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्रीमती आशा किरण कौर, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, गुना के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 11 अक्टूबर , 2008 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 तक की वृद्धि करता है .
यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी) -17-4- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा कु. निवेदिता चतुर्वेदी पुत्री श्री टी. एन. चतुर्वेदी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2010
फा. क्र. 1 (सी) -6-2010- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री पृथ्वीराज पंडोले , अधिवक्ता को जिला बैतूल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
606
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरुप देय होंगे.
फा. क्र. 1 ( बी) -02-04-इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री हीरालाल बड़गैया पुत्र स्व. श्री अमृतलाल बड़गैया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .
फा. क्र. 1 (बी) -21-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन एतद्वारा श्री हीरालाल बड़गैया , अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये शासकीय अभिभाषक, मण्डला नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे.खान, सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च, 2010
फा. क्र. 1 (सी ) -11-2010- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र सिंह दांगी, अधिवक्ता को जिला सागर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 17 ( ई ) 102-90 - दो- ब- ( 1 ) . - राज्य शासन श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 2,500/- (रु. दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन ( Fixed pay ) पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी-इक्कीस - ब ( दो) , दिनांक 24 अप्रैल , 2008 के अनुरुप देय होंगे.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 573 ) उच्च न्यायालय भारित -01 वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225-(5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमल प्रकाश शुक्ल, अपर सचिव.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2010
फा. क्र. 1 ( बी ) -21-04 - इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री जयेश कुमार पाठक पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार पाठक को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक
क्र. -डी- 15-02-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उप धारा ( 2 ) भाग 1 ]
607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7972-2556- चौदह-1 दिनांक 25 सितम्बर , 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बने समस्त संरचना, अहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्:-
स्थान
ग्राम पंचायत कालमुखी, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 8.22 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र.- क्रमांक 1
खसरा क्रमांक 139
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 8.22
योग : 8.22
जिसकी सीमाएं
उत्तर में - आम रास्ता.
दक्षिण में-खसरा क्रमांक 136.
पूर्व में- शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 139.
पश्चिम में- खण्डवा अटूट मार्ग.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2010
क्र. डी- 15-02-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
Bhopal , the 27 March , 2010
No. D - 15-02-2010 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferrred by clause ( a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declared the following area including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Khandwa has been established by this Department's Notification No. 7972 /2556/XIV- 1 , dated 25th September, 1964 shall be the sub market yard namely :-
PLACE
An area of 8.22 Hecters land of below Mentioned Khasra Number at Gram Panchayat Kalmukhi in Tehsil Khandwa of District Khandwa : -
S. No. 1
Khasra No. 139
Area ( In Hecters) 8.22 Total: 8.22
BOUNDED BY
On the North by.-- Public Road .
On the South by.- Khasra No. 136
On the Eastby.--Govt. Land of Khasra No. 139 .
On the Westby.- Khandwa Atoot Road.
By Order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy .
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. डी- 15-02-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंड़ी क्षेत्र खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-
क्षेत्र
( 1 ) ग्राम पंचायत कालमुखी तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
( 2 ) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-
( 1 ) कालमुखी, ( 2 ) बोराडी माल , ( 3 ) हीरापुर, (4) डोंगरगांव ( 5 ) राजपुरा , ( 6 ) आमोदा, (7 ) मातपुर, ( 8 ) जिनवानिया, ( १ ) अटुट खुर्द बेनीपुरा , ( 10 ) फीफराड़ , ( 11 ) पिपल्या, ( 12) किरगांव ( वन ग्राम) ( 13 ) अटुट खास, ( 14) दिनायतपुरा , ( 15 ) बिहारिपुरा, ( 16 ) हरवंशपुरा , ( 17 ) लालपुरा, ( 18 ) बावडिया, ( 19 ) बोराडीरैयत.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव.
608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. डी- 15-02-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th March 2010
No. D- 15-02-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby declare that in the relation to the market yard declare vide this Department's notification even number dated 27th March 2010 the following area of Khandwa of District Khandwa shall be the Market yard namely :-
AREA
(1) An area within the limit of Gram Panchayat Kalmukhi in Tehsil Khandwa of District Khandwa .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub market yard namely :-
(1) Kalmukhi, (2) Voradi Maal , ( 3 ) Heerapur , (4) Dongargaon , ( 5 ) Rajpura , ( 6) Amoda, (7) Maatpur , (8 ) Zinwaniya , (9 ) Atoot Khurd Benipura , ( 10) Feefrad , ( 11) Pipalya , ( 12 ) Kirgaon , ( Forest Village) (13) Atoot Khas , ( 14) Dinayatpura , ( 15) Beharipura , (16) Harvanspura , ( 17) Lalpura , ( 18) Baavadiya , ( 19 ) Boradiraiat .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. डी- 15-07-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की
[भाग 1 उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7972-2556-चौदह -1 , दिनांक 25 सितम्बर 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्:-
स्थान
ग्राम पंचायत छैगांव माखन तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.049 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-
खसरा
क्रमांक
क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
884में से
1
2
887 में से
(3) 3.240 0.809 योग .. 4.049
जिसकीसीमाएं
उत्तर में-स्टेट हाइवे क्रमांक 26 .
दक्षिण में- शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 884 एवं 887. पूर्व में-शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 887. पश्चिम में- शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 882.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. 681 -डी- 15-02-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th March 2010
No. D - 15-07-2010 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby declared the following area including all structures , enclosure , open भाग 1 ]
places or locality in the market area for which a market at Khandwa has been established by this Department's Notification No. 7972-2556 -XIV- 1 , dated 25th September 1964 shall be the sub market yard namely
PLACE
An area of 4.049 hecters land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat, Chhaigaon Makhan in Tehsil Khandwa of District Khandwa :-
Area ( in Hecters) (3) Khasra No. (2)
S. No. (1)
3.240 Form 884
1 2
0.809 From 887
Total 4.049
BOUNDED BY
On the Northby- State Haiway No. 26.
On the Southby-Govt . Land Khasra No. 884 & 887 .
On the East by-Govt . Land of Khasra No. 887 .
On the Westby- Govt . Land of Khasra No. 882.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च, 2010
क्र. डी- 15-07-2010-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-
क्षेत्र
(1 ) ग्राम पंचायत छैगांव माखन तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
( 2 ) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-
( 1 ) छैगांव माखन, ( 2 ) सुरगांव राठौर, ( 3 ) भोजाखेड़ी, (4 ) बरूड़, ( 5 ) सुल्याखेड़ी, ( 6 ) काल्दाखेड़ी, (7) मोकलगांव, ( 8 ) भुईफल, ( 9 ) भिगावा नानकरी, ( 10 ) आवल्या विठ्ठल , ( 11 ) दोभाड़ा , (12) सोनूद, ( 13 ) पछाया, ( 14 ) बलखड़ सूरा
609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010.
(वीरान) ( 15 ) हैदरपुर, ( 16 ) टाकली मोरी , (17) हरसवांड़ा, ( 18 ) सिरसौद, ( 19 ) बंजारी , (20 ) रसीदपुरा, ( 21 ) कोंडावद.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. डी- 15-07-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th March 2010
No. D - 15-07-2010- XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the Market yard declare vide this department's notification even number dated 27th March 2010 the following area of Khandwa of District Khandwa shall be the Market namely :-
AREA
(1) An area within the limit of Gram Panchayat Chhaigaon Makhan in Tehsil Khandwa of District Khandwa .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :-
(1 ) Chhaigaon Makhan , (2) Surgaon Rathor , (3) Bhoja Khedi , (4) Barun, (5) Sulaya Khedi , (6) Kalda Khedi , (7) Mokalgaon , (8 ) Bhuiphal , ( 9 ) Bhigava Nankari , (10) Avalya bithal , ( 11 ) Dobhada , (12) Sonood , ( 13 ) Pachhaya , ( 14 ) Balkhad Soora ( Veeran ) ( 15) Haidarpur , (16) Takkali Mori , ( 17 ) Harasvada (18) Sirsoud (19) Banjarri , (20) Rashidpura , (21 ) Condavad .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy.
610
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010
सूचना
क्र. एफ. 3-3-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रीवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्: - (1 ) कलेक्टर, जिला रीवा ( म.प्र. )
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा (3 ) आयुक्त, नगर निगम, रीवा
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव. भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010
क्र. एफ. 3-3-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-3-2009- बत्तीस , दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
Bhopal , the 30th March 2010 NOTICE
No. R. -3-3-2009 - XXXII- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Rewa (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours , namely :-
( 1) Collector, District , Rewa (M.P. )
(2) Joint Director , Town & Country Planning, District Office , Rewa ( M.P. ) .
(3 ) Commissioner , Municipal Corporation , Rewa
[ भाग 1 2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010 सूचना
क्र. एफ. 3-34-2009- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बुरहानपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
( 1 ) कलेक्टर, जिला बुरहानपुर (म.प्र. )
(2 ) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , बुरहानपुर ( 3 ) आयुक्त, नगर निगम, बुरहानपुर
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव. भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010
क्र. एफ. 3-34-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-34-2009- बत्तीस , दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
Bhopal , the 30th March 2010 NOTICE
No. F. - 3-34-2009 - XXXII .-- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for भाग 1 ]
611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
Burhanpur (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours , namely :---
( 1) Collector, District , Burhanpur (M.P. ) (2) Deputy Director , Town & Country Planning , District Office , Burhanpur ( M.Ρ. ) .
(3) Commissioner , Municipal Corporation , Burhanpur.
come 2. The said development plan shall into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010
क्र. एफ. 4 ( ए) -1-2010- ए-सोलह कारखाना अधिनियम, 1948( 1948 का संख्यांक 63 ) की धारा 66 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य की वस्त्र उद्योग इकाईयों में स्त्रियों के नियोजन के लिए, उक्त खण्ड (ख ) में अधिकथित शर्तों में फेरफार, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए करती है कि 5.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे सायं के बीच स्त्रियों को नियोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए, अर्थात्:-
(एक) किसी वयस्क कर्मकार के दैनिक कार्य घंटे उक्त अधिनियम की धारा 54 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे , (दो) किसी वयस्क कर्मकार के साप्ताहिक कार्य करने के घंटे उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे ,
(तीन) उद्योग में किया जाने वाला कार्य स्त्री जनित से संबंधित होगा,
(चार ) प्रत्येक पारी में न्यूनतम दो स्त्रियां होंगी ,
(पांच) काम करने वाली स्त्रियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा का उपबंध किया जाएगा.
(छह) काम करने वाली स्त्रियों को उसके निवास स्थान से कार्य स्थल तक आने- जाने की की वाहन सुविधा का उपबंध किया जाएगा,
(सात ) स्त्रियों के लिए पृथक् शौचालय/ स्नानागार होगा, ( आठ ) काम करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए झूलाघर का उपबंध किया जाएगा,
(नौ) कारखाना प्रबंधन द्वारा स्त्री कर्मकार की गरिमा के रक्षोपाय के हर संभव कदम उठाए जाएंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सेवाराम, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010
क्र. एफ. 4 ( ए) -1-2010- ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सेवाराम, प्रमुख सचिव. Bhopal , the 31st March 2010
No. F - 4- ( A ) -1-2010 - A- XVI .--- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of section (1) of section 66 of the Factories Act , 1948 (No. 63 of 1948 ) , the State Government, hereby varies the conditions laid down in clause ( b) for employment of women in the units in the Textile Industry in the State ofMadhya Pradesh that the women shall be authorised to be employed between the hours of 5.00 A.M. to 10.00 P.M , subject to the following conditions , namely:-
( i) that the daily working hours of an adult worker shall be as specified in Section 54 of the said Act;
(ii ) that the weekly working hours of an adult worker shall be as specified in Section 5.1 of the said Act;
(iii) that the work in the Industry is women oriented;
(iv) that there would be atleast two women in the shifts.
(v) that the working women shall be provided security at the work place ;
(vi ) that the working women shall be provided conveyance facility from place of residence to place of work to and fro ;
(vii) that there shall be separate toilet/bathroom for women;
(viii) that there shall be provided creche for child of working women ; and
(ix) that every possible step shall be taken by management of the Factory to safeguard the dinghity of women worker .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SEWA RAM , Principal Secy.
612
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ 25-5-2010 - दस- 3.- मध्यप्रदेश वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-58-2003- दस 3 , दिनांक 11 फरवरी 2004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के अंतर्गत उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-
वृत्त का नाम जिले का नाम
उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय)
का नाम उप वनमण्डल ( मुख्यालय )
वनमण्डल का नाम (मुख्यालय )
(4) (1)
(2) (3)
खण्डवा
खण्डवा
1. खण्डवा
खण्डवा ( खण्डवा )
(खण्डवा)
पूर्वकालीभीत (नया हरसूद )
पुनासा ( पुनासा)
पश्चिमकालीभीत
(खालवा)
(6)
(5)
खण्डवा ( खण्डवा ) उत्तर- उपवनमंडल पुनासा परिक्षेत्र पुनासा एवं मुंदी की सीमा.
पूर्व- उपवनमंडल पूर्व कालीभीत एवं पश्चिम कालीभीत ( सिंगाजी एवं खालवा परिक्षेत्र) की सीमा.
गुड़ी ( गुड़ी)
दक्षिण-जिला बुरहानपुर की सीमा. पश्चिम-जिला खरगोन की सीमा.
पूर्वकालीभीत (रोशनी ) उत्तर. नर्मदा नदी एवं जिला हरदा की सीमा.
पूर्व-जिला बैतूल एवं हरदा की सीमाएं.
आवलिया ( मोरगढ़ी ) दक्षिण-उपवनमंडल पश्चिम कालीभीत एवं खंडवा ( परिक्षेत्र गुड़ी , खालवा एवं पश्चिम कालीभीत ) की सीमाएं.
सिंगाजी (छनेरा ) पश्चिम- उपवनमंडल खंडवा ( परिक्षेत्र खंडवा एवं उपवनमंडल पुनासा की मूंदी परिक्षेत्र की सीमाएं.
बलड़ी ( किल्लौद )
उत्तर- खरगोन एवं देवास जिला सीमा.
मुंदी ( मुंदी )
पूर्व- नर्मदा नदी एंव तवा नदी उपवनमंडल पूर्व कालीभीत की सीमाएं.
पुनासा (पुनासा) दक्षिण- उपवनमंडल खंडवा एवं पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र सिंगाजी एवं खंडवा की सीमाएं.
पश्चिम-जिला खरगौन की सीमा.
चांदगढ़
(नर्मदानगर)
उत्तर- उपवनमंडल पूर्व कालीभीत (परिक्षेत्र सिंगाजी) की सीमाएं.
पश्चिमकालीभीत (खालवा)
पूर्व- उपवनमंडल पूर्व कालीभीत (परिक्षेत्र पूर्वकालीभीत आवलिया ) की सीमाएं.
खालवा (खालवा) दक्षिण-जिला बुरहानपुर की सीमा एवं ताप्ती नदी महाराष्ट्र की सीमा .
पश्चिम- उपवनमंडल खण्डवा ( परिक्षेत्र गुडी) की सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
613
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ- 25-5-2010- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-5- दस - 3-2010 , दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.
Bhopal , the 26th March 2010
No. F. 25-5-2010 - X - 3.- In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh Sub Divisions of Khandwa (T) Forest Division are reorganised by partially amdending the Notification No. F. 25-58-2003 - X - 3 , dated 11th February 2004 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under :-
Name of Circle
Name of District
Descriptions of Boundaries of Sub Divisions
Ranges included (Head Quater)
(1)
(2)
Name of Division (Head Quater) (3)
Name of Sub Division ( Head Quater ) (4)
(5)
(6)
Khandwa 1. Khandwa Khandwa Khandwa
Khandwa
North-Boundaries of Sub Division (Ranges Punasa Mundi ) .
(Khandwa) (Khandwa) (Khandwa)
East-Boundaries of Sub Division East& West Kalibhit (Ranges Singaji & Khalwa) .
South -Boundaries of District
Gudi (Gudi)
Bhurhanpur. West-Boundary of District Khargone.
North-Boundaries of District Harda & Narmada River .
East Kalibhit (New Harsud)
East Kalibhit . ( Roshni )
East-Boundaries of Betul and Harda Districts .
Anolia (Morgarhi)
Baldi (Killod)
South-Boundaries of Sub Division West Kalibhit & Khandwa (Ranges Gudi , Khalwa West Kalibhit) .
Singaji (Chanera)
West-Boundaries of Sub Division Khandwa & Punasa (Ranges Khandwa & Mundi ) .
Mundi. (Mundi)
Punasa (Punasa)
North-Boundary of District Dewas & Khargone .
East-Boundaries of Sub Division East Kalibhit (Ranges Narmada River & Tawa River) .
Punasa (Punasa)
South-Boundaries of Sub Division Khandwa & East Kalibhit (Ranges Singaji & Khandwa) West-Boundary of District
Chandgarh (Narmada Nagar )
Khargone.
614
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(4) (1)
(3)
West Kalibhit (Khalwa) (5)
(6)
North-Boundaries of Sub Division EestKalibhit (Ranges Singaji) .
West Kalibhit ( Khalwa)
East-Boundary of Sub Division East Kalibhit (Ranges East Kalibhit & Aonlia).
Khalwa (Khalwa)
South-Boundary of District Burhanpur & Maharastra State (Tapti River).
West-Boundaries of Sub Division Khandwa (Ranges Gudi ) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATAN PURWAR, Secy .
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ. 25-5-2010- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-50-98- दस-3 , भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वन मंडल , बड़वानी के अंतर्गत उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-
वृत्त जिला वनमण्डल उप वनमण्डल (मुख्यालय) (2)
(3)
(4) (1)
खण्डवा बड़वानी बड़वानी बड़वानी बड़वानी उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण
परिक्षेत्र (मुख्यालय)
(6)
(5)
बड़वानी ( बड़वानी )
राजपुर (राजपुर)
पाटी ( पाटी )
पाटी (बड़वानी)
बोकराटा (बोकराटा)
उत्तर- नर्मदा नदी पूर्व- खरगोन जिले की सीमा दक्षिण-विकासखण्ड निवाली एवं सेंधवा की सीमा.
पश्चिम-विकासखंड पाटी की सीमा या परिक्षेत्र पाटी बोकराटा की सीमा. उत्तर- नर्मदा नदी
पूर्व- परिक्षेत्र बड़वानी की सीमा दक्षिण-विकासखण्ड पानसेमल की सीमा. पश्चिम महाराष्ट्र राज्य की सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रतन पुरवार, सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ. 25-5-2010 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-5-2010- दस 3 , दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रतन पुरवार, सचिव.
भाग 1 ]
615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
Bhopal, the 26th March 2010
No. 25-5-2010 - X-3.- In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh Sub Division of Barwani (T) Forest division are reorganised by partially amending the Notification No. F - 25-50-98 -X - 3 , dated 11th September 1998 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under:-
Circle
District
Division
Boundaries of Sub - Division (1)
(2)
(3)
SubDivision
(Head Quarter)
(4)
Range (Head Quarter) (5)
(6) Khandwa
Barwani
Barwani
North -Narmada River
Barwani (Barwani)
East-Boundary of Khargone District.
Barwani (Barwani) Rajpur. (Rajpur)
South-Boundary of Block Nivali & Sendhwa .
West-Boundary of Block Pati & Forest Rang Pati &Bokrata .
North--Narmada River
Pati (Barwani)
Pati(Pati) Bokrata (Bokrata)
East--Boundary of Forest Range Barwani .
South-Boundary of Block Pansemal .
West-Boundary of Maharashtra State .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATAN PURWAR, Secy.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ. 25-5-2010- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-50-98- दस-3, भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वन मंडल , बड़वाह के अंतर्गत उपवनमंडल का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-
वृत्त का नाम
अ. क्र.
जिले का नाम
उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण
सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम
वन मण्डल का नाम (मुख्यालय)
उप वनमण्डल
का नाम
(मुख्यालय)
(1) (2)
(3)
(4)
(मुख्यालय) (6)
(5)
(7)
1. खण्डवा
खरगोन
उत्तर- इन्दौर जिले की सीमा बड़वाह (बड़वाह)
बड़वाह (बड़वाह)
बड़वाह (बड़वाह) पूर्व- देवास एवं खण्डवा जिले की सीमा दक्षिण-तहसील भीकनगांव एवं खरगोन
वनमंडल की सीमा.
(काटकूट)
काटकूट सनावद
पश्चिम- परिक्षेत्र बलवाड़ा एवं परिक्षेत्र पाडल्या
कोसीमा.
(सनावद)
2
खरगोन
खण्डवा
मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर उत्तर- इन्दौर जिले की सीमा बड़वाह (बड़वाह) (मण्डलेश्वर) (भण्डलेश्वर ) पाडल्या
पूर्व- परिक्षेत्र काटकूट एवं परिक्षेत्र बड़वाह की सीमा.
(पाडल्या) दक्षिण- नर्मदा नदी एवं तहसील कसरावद की सीमा.
काकडदा
पश्चिम-धार जिले की सीमा
(काकड़दा)
बलवाड़ा ( बलवाड़ा)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरव्वार, सचिव .
616
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. एफ. 25-5-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-5-2010- दस 3 , दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.
Bhopal , the 26th March 2010
No. 25-5-2010 - X - 3.-In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh sub Divisions of Barwaha ( T) Forest division are reorganised by partially amending the Notification No. F - 25-50-98 -X - 3 , dated 11th September1998 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under :-
Name of District
S. Name of No. Forest Circle
Name of Forest Division
Name of Sub Division (H. Q.)
(3)
(1) (2)
(4)
(5) 1 Khandwa
Barwaha
Khargone
Barwaha (Barwaha) 2 Khandwa
Barwaha
Khargone
Details of boundries of Sub Division
Name of Ranges included (H. Q.) (6)
North .-Boundary of Indore District .
Barwaha (Barwaha) East. District Boundary of Dewas and Khandwa .
Kalkut (kalkut)
Sanawad (Sanawad)
South-Tehsil Boundary in Bhikangaon and Boundary of Khargone Division .
West.-Range Boundary Balwada and Padliya
North. Boundary of Indore District.
Mandleshwar
(Mandleshwar )
East. Range Boundary of katkut and Barwaha .
Mandleshwar (Mandleshwar ) Padliya
(Padliya)
Kakarda
South-Narmada River and Tehsil Boundary of Kasrawad West. District Boundary Dhar District
(Kakarda)
Balwada
(Balwada)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
RATAN PURWAR, Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
617
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश
आदेश
राजभवन, भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2010
क्र. एफ. - 1-1-2009- रास- यूए -1-494.- डॉ. अजीत सिंह सेहरावत, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.
" मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 " की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, देवी अहिल्याविश्वविद्यालय , इंदौर, एतद्वारा , डॉ. आशुतोष मिश्रा , रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिये उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिये नाम - निर्देशित करता हूं.
रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 29 मार्च 2010
क्र. क्यू- 2 - सामा.- 40-2010-3452. सामान्य परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ. 3-2-1999-एक-चार, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानों के अनुक्रम में, भिण्ड जिला अंतर्गत वर्ष 2010 में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं :-
क्रमांक
दिनांक
त्यौहार का नाम (1)
(2)
दिन (3)
(4)
1
2मार्च 2010
मंगलवार
होली ( भाईदूज )
2
25 अगस्त 2010
बुधवार
रक्षाबंधन का दूसरा दिन ( भुजरिया विसर्जन) 3
6 नवम्बर 2010
शनिवार
दीपावली भाईदौज
उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
रघुराज एम. राजेन्द्रन, कलेक्टर.
618
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 22 जनवरी 2009
क्र. 313- भू-अर्जन- 2009- प्र . क्र. 3 - अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी .(5)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) रतलाम सैलाना कोलपुरा
अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग , सैलाना.
कोलपुरा तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
कैसरपुरा सेमलखेड़ा गरेठी
1.08 0.98 0.16 2.65 4.87
कुल योग :
भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
रतलाम, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 1202- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन, का वर्णन (1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
बाजना
रतलाम
रावटी
0.33
धोलावाड़ शीर्ष कार्य, उप संभाग बासिन्द्रा.
भीमपुरा उप नहर से निकलने वाली 5 - एल. मायनर के एक्स- टेंशन कार्य में आने वाली भूमि का भू- अर्जन बाबत्.
भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
619 क्र. 1204- भू- अर्जन-2010-प्र. क्र. 24-अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तं भूमि. के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) सैलाना
रतलाम
सैलाना
3.160
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग रतलाम.
सैलाना बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का नवशा व ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 18 मार्च 2010
प्र. क्र. 1 - अ-82-2009-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(4)
(5)
(6) रायसेन बेगमगंज
0.283
तालाब योजना
0.700
(3) खैरी त. पडरिया
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन.
0.036
0.076
0.020
0.150
17/5 15, 18/5 15, 18/3 26/1 27/1 26, 27/2/1 26, 27/2/2 0.154 620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
[ भाग 1 (1). (2) (3)
(4)
(5)
(6)
0.150
26, 27/2/3
0.150
26, 27/2/4
26, 27/2/5 0.150
19
1.360
28/1/1/1
0.186
21/1
0.186
28/1/1/3
0.162
28/1/1/4
0.223
28/1/1/5
0.506
25
0.344
0.308
23, 24
22
0.109
21/2
0.809
147/19
1.416
योग .. 7.478
रतनहारी
0.320
2/1/1
433/257
0.162
2/1/2
0.320
0.522
2/2, 3
4/1
0.234
4/2
0.486
0.044
414/8
0.157
4/3
7
0.332
5
0.150
9
0.073
6
0.081
413/5
0.121
419/9
0.040
10
0.178
40/1
0.607
254
0.109
420/10
0.036
421/10
0.028
40/2
0.190
408/40
0.356
253
0.194
255
0.109
434/257
0.971
योग
5.820 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
621 (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
देहगवां
313
0.316
316
0.097
0.190
314
0:194
305/1/2/1
0.364
303
0.425
340/304
0.093
304
0.121
332/280
0.134
280
0.453
281
2.185
282
0.388
283
1.231
1.368
221/3
0.210
305/1/1/1
0.080
2.210
305/1/1/2
221/1/3
0.134
302
0.125
301
0.318
387/217/1
0.227
300
0.073
289
1.194
286
0.741
287
0.150
288
1.311
221/1/4
0.170
ग्राम का योग .14.502
27.800
कुल योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम . से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 19 मार्च 2010
क्र. 562 - भू-अर्जन-2010- रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
[भाग 1 के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
बिजौरी
झाबुआ पेटलावद
0.40 निजी भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्र. 01 , झाबुआ.
तम्बोलिया तालाब नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है, क्र. 564 - भू-अर्जन- 2008-रा. प्र. क्र.अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
3.82 पेटलावद बडीदेहण्डी
झाबुआ
योगग .... 3.82
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
माही परियोजना की गेहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद जिला झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 610 - भू-अर्जन-2009-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
पारेवा
1.87 झाबुआ पेटलावद
1.87
योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
पारेवा तालाब के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
623 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 616 - भू- अर्जन- 2009- रा. प्र. क्र.-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)
(1)
(3)
(6) (2)
(5)
(4)
1.11
पेटलावद पटेल नाका
झाबुआ
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
पटेल नाका तालाब के नहर निर्माण हेतु.
योग .
1.11
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मनावर, दिनांक 19 मार्च 2010
संशोधित अधिसूचना
क्र. 358 - भू-अर्जन- औ.एस.पी. -2010- भू-अर्जन-प्र. क्र. 62-अ- 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्र. 2659- भू-अर्जन- स.स.प. /09, मनावर, दिनांक 10-6-09 के अनुसार ग्राम बजट्टाखुर्द, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 14.099 हेक्टर के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक पृष्ठ क्रमांक 1499 पर दिनांक 19-6-09 को तथा दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया दिनांक 18-6-09 में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नम्बर 13285/09 है .
उपरोक्त प्रकाशन में से निम्नानुसार पंक्तियों को विलोपित किया जाता है :-
" राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह धारा 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं. "
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
धार, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 3480 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
[भाग 1 को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) धार गंधवानी
47.964
इन्दला
47.964
कुल योग :
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.
इन्दला तालाब परियोजना अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 30 मार्च 2010
संशोधित उद्घोषणा
क्र. 421 - भू-अर्जन- औ.एस.पी.- 2008-09- भू-अर्जन-प्रकरण क्र. अ-82-2008-09.- कार्यालय पत्र क्रमांक 2687 - भू-अर्जन - 09- धार, दिनांक 15 जून 09 ग्राम देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 31.171 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( सन् 1894 क्रमांक- एक) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 26 जून 09 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः इन्दौर समाचार दिनांक 27 जून 09 तथा अग्निबाण दिनांक 25 जून 2009 प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नबंर 13653/09 है .
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) .
(3)
(4) धार
मनावर
31.971
देवगढ़ प.ह.नं. 19/53
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 30 मनावर.
औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 145000 कि.मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी माईनर क्र. 1,5,6,7,8 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
625 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 25 मार्च 2010
प्र. क्र. 09 - अ- 82-07-08 -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
60.010
विदिशा नटेरन
नटेरन
नशरतगढ़
भू-अर्जन अधिकारी ,
संजय सागर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
योग : 60.010
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 26 मार्च 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 565 - भू-अर्जन-08 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मोहास तालाब योजना खरमसेडा
19.789
अमरपाटन
सतना
संभाग, सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
[भाग 1
सतना, दिनांक 29 मार्च 2010
भू- अर्जन - प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 571 -भू-अर्जन-08 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सतना
छाहन
अमरपाटन
7.833
अमझर तालाब योजना
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 572 - भू- अर्जन-08 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
सतना अमरपाटन
2.629
अमझर
अमझर तालाब योजना
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. क- 2675 - प्र.भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा नं
कुल रकबा (हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5) सागर
सागर
तोडातरफदार
0.38 0.77
971/2 973
2
1.15
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.
धसान नदी के पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.
क्र. क 2676- प्र.भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
(5) सागर सागर
142/2
0.40
रमपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
बेवस नदी पर पहुंच मार्ग में आने वाली निजी भूमि.
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.
क्र. क- 2677- प्र.भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में 628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला
कुल खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में)
(5) (1) (2)
(3)
(4)
45
बखरा
0.45 सागर सागर
0.45
कुल योग
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
बेवस नदी पर पहुंच मार्ग में आने वाली निजी भूमि.
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.
क्र. क- प्र. भू- अर्जन- 2009-10-2678 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
कुल रकबा
कुल खसरा नं.
(हे. में)
(5) (1) (2)
(3)
(4)
देवरी बरकोटी कलॉ
3.08.
6
सागर
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
रानगिर जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1 , सागर.
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:-1. रानगिर जलाशय योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नीमच, दिनांक 30 मार्च 2010
क्र. 649- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 2- अ-82-2009-2010 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
629 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) नीमच नीमच
0.15
दीपूखेड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
रेतम बैराज परियोजना के अन्तर्गत डूब के आंशिक प्रभावित मकानों का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 मार्च 2010
क्र. 218 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं .:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
इटौरा
11.247 हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आनेवाली क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
630
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 12 मार्च 2010
क्र. 3048 - भू- अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- सरदारपुर
(ग ) ग्राम- सलवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.325 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा
निजी
(हेक्टर में)
(1)
(2)
856/3
0.080
1540
0.015
1554
0.230 योग .. 0.325
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-माही उप बांध की दांयी तट नहर की शाखा नहरों के निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , 'सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 , लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 3485 - भू-अर्जन-2010-प्रकरण क्र.अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा
[भाग 1 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - सरदारपुर
(ग ) ग्राम- राजोद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.886 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा
निजी
(1)
(2)
1934/1
0.030
0.060
1934/2
1934/3
0.050
0.060
1934/4
1934/5
0.040
1934/6
0.055
1934/7
0.060
1934/8
0.060
1959
0.360
1960
0.240
0.005
1964/2
2490/2
0.180
0.120
2507
0.005
2677/1
0.005
2677/2
2556
0.040
2558
0.070
2078/1
0.140
2083
0.100
2081/1
0.030
2658/4
0.070
2655/1
0.100
2193/1
0.010
0.150
2161
2134
0.010
2163
0.350
0.190
2164
2165/1
0.420
2165/2
0.080
2195
0.140
2190
0.030
2192
0.040 भाग 1 ]
631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2) 2110/1/2
0.010
0.030 2110/1/1
2152
0.340 2156
0.140 2286
0.157 2338/2
0.094 2508/1
0.130 2509
0.150 2515
0.200 2516/1
0.010 2516/2
0.120 2516/3/1
0.200 2516/3/2
0.005 2520
0.200 2522
0.005 2526/1
0.220 2527/2
0.045 2655/1
0.100 2656/2
0.060 2656/3
0.040
0.080 2658/1
2658/2
0.070 2658/3
0.220 2659/1
0.030
0.010 2659/2
2660/1
0.005 2661/1/1
0.005 2662/2
0.005 2664/1
0.080 2664/2
0.140 2664/3
0.090 2668
0.005 2671
0.340 2673/1
0.010 2673/2
0.020 2690
0.080 2691/2
0.005
0.600 2693
2708
0.120 2706/2
0.050 2711/2
0.010 2714
0.080 2715
0.010 2716
0.120 (1)
(2)
2718
0.140
0.120
2725
0.030
2731
2732
0.030
2733
0.030
0.050
2375/1/1
2375/1/2
0.070
0.005
2375/2
0.070
2384/2
0.100
2384/1
0.040
2387
2388
0.030
0.020
2389
0.040
2341/1
2341/4
0.060
2342
0.280
0.070
2345
0.400
2374
0.100
2333/1
0.040
2333/2/1
0.020
2336/3
0.060
2340/1
2340/2/2
0.050
0.050
2413
0.040
1934/9
0.010
2710
2490/1
0.190
9.886
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना उपबांध की दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली लघु नहर के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर एवं कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 , लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
धार, दिनांक 26 मार्च 2010
क्र... प्र. क्र. 14- अ-82-08-09- भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) 632
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम-चरीमांडवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.172 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
2/2
0.140
2/1
0.100
3/2
0.400
3/1
1.042
4/4
0.490
2.172
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 ( मलवाडा डिस्ट्री. ) के निर्माण हेतु".
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.. प्र. क्र. 15- अ-82-08-09 भू-अर्जन 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम-कटनेरा
[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.877 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
207/5
0.058
207/4
0.056
0.043
207/3/1
207/3/2
0.057
207/2
0.057
212/3
0.200.
0.086
207/1
208/1
0.137
208/2/1
0.129
208/2/2
0.057
208/2/3
0.072
208/2/4
0.072
208/2/5
0.072
203/1/5
0.130
209/3
0.130
209/1/1
0.130
203/2/1
0.072
209/2
0.057
209/1/2
0.130
203/2/2
0.064
203/2/3
0.080
203/2/4
0.058
203/1/1
0.130
203/1/2
0.072
0.072
203/1/3
0.058
203/1/4
217/2/1
0.299
218/3
0.264
218/2
0.264,
201/1
0.253
201/2
0.398
200/2/4
0.029
197
0.316
198/1/1
0.216
198/2
0.029
198/3
0.029
192/1
0.331
191
0.211
0.220
188/1 , 190/1 , 188/2
189
0.334
184
0.072
185
0.043 भाग 1 ]
633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
177/1
0.616
0.331
167
164/2.
0.202
0.246
165
0.396
118/2
0.898
119/1
104/2/2
0.152
0.168
104/2/3
0.060
104/2/4
0.130
104/1
0.072
146/1
0.064
147/3
0.115
146/2
145
0.065
147/2
0.103
0.043
153/1
139/1
0.058
0.101
139/2
139/3/1
0.101
0.101
139/4
0.230
73
0.230
72/1
207/6
0.740
0.160
211/3
0.160
211/4
0.260
215
0.200
216/2
0.560
217/2/3
0.180
217/3
0.040
220/3
0.202
217/2/2
0.025
105/1/2
105/1/1/2
0.251
0.098
94
95/1
0.519
0.264
104/1/4
0.058
79
0.091
147/1
योग .. 13.877
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर. डी. 4140 मी. से 4980 मी. तक एवं आर. डी 4290 मी. से निकलने वाली कटनेरा एम. आर. 1 (4 आर. एम. आर. ) आर. डी. 0 से 2210 मी. तक के निर्माण हेतु".
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. प्र. क्र. 16 - अ- 82-08-09 - भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
( ग ) ग्राम- बबूलगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.042 हेक्टर .
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
सर्वे नम्बर (1)
0.273
2/1
0.185
2/2
5/2
0.132
5/3
0.114
5/4
0.141
0.220
7/1
0.220
7/2
0.378
8/1
23/2/1
0.273
0.255
25
0.270
26/2
0.308
27/1
28/2
0.273
योग .. 3.042
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर की आर.
634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
डी. 156200 मी. से निकलने वाली एवं डी. व्हाय. 17 की खेडा माईनर 1640 से 2360 एवं करोदियां माईनर की आर. डी. 1720 से 2370 मी. के निर्माण हेतु".
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. प्र. क्र. 17-अ-82-08-09- भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
( ग ) ग्राम- बोधवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.864 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
1/1
0.686
1/2
0.185
2
0.704
29/1
0.318
29/2
0.187
24
0.250
22
0.230
26/2
0.044
23/1
0.260
योग .. 2.864
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी . से निकलने वाली एवं डी. व्हाय . 17 से निकलने वाली जहुर माईनर एवं बोधवाडा माईनर के निर्माण हेतु".
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. प्र. क्र. 18-अ- 82-08-09- भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- पिपल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.373 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
13/2
0.316
13/1
0.372
14/1
0.045
14/2
0.045
14/3
0.045
191 /1 ग
0.335
191/1 ख
0.140
192/1
0.316
192/2
0.088
195/1
0.528
195/8
0.485
195/4
0.088
193/1
0.211
0.158
193/3
194/2/1
0.264
204/2/1
0.528
204/4ख
0.472
206/2
0.167
0.229
207
0.537
212/1 , 212/2 , 212/3
213
0.265 भाग 1 ]
635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2) 228/1
0.177 254/3
0.168 17
0.298 12/1
0.282
0.230 12/2क
12/2ख
0.360 211/1क
0.105 211/5
0.106 210/2
0.518 80/3
0.116 80/1
0.067 106/1
0.274 106/2
0.130 104/1
0.090 106/4
0.100 106/5
0.115 126
0.158 127
0.172 128/1
0.244 128/2
0.115 120/4
0.130 128/3
0.158 235/3
0.115 235/4क
0.094 235/4ख
0.083 255/1
0.176 255/2
0.176 255/3
0.176 257/2
0.151 68/1/1
0.259 68/1/2
0.040 68/1/3
0.115 69
0.302 195/2
0.299 135/2
0.060 116
0.206 124
0.115 117
0.480 118
0.546 123
0.144 22
0.358 21
0.563 119
0.210 120/1
0.229
(2)
(1)
120/2
0.369
120/3
0.130
19/6
0.156/
19/5
0.153
19/4
0.129
240/1
0.360
240/2
0.101
241/1
0.302
241/2
0.302
80/2
0.066
106/3/1
0.122
120/5
0.186
125
0.086
235/9
0.102
0.162
227/2
228/2
0.193
256/2
0.194
257/1/2
0.115
71/1
0.140
71/2
0.032
71/3
0.140
20/1
0.160
194/2/2/1
0.185
194/2/2/2
0.317
204/6
0.106
212/4
0.123
212/5
0.052
212/6
0.088
227/1
0.158
योग .. 19.373
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण नहर क्रमांक 18 की आर. डी. 1470 मी. से 6720 तथा पिपल्या उप नहरों एवं लघु नहरों एवं चिखल्दा व कडमाल उपनहरों के निर्माण हेतु ".
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. प्र. क्र. 19 - अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- बेडवाल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.775 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.020
1/1क
176/1
0.034
185/3/2
0.375
185/3/1
0.380
186
0.460
0.082
188
194/1
0.215
0.215
194/2
187/2/1
0.013
193/2
0.164
0.122
193/1
165/1
0.159
165/2
0.080
0.080
165/4
165/3
0.080
0.220
189/1/2/1
0.140
164/1
164/2
0.140
164/3
0.075
0.075
164/4
0.448
160
132
0.449
189/1/2/3
0.366
189/2/1
0.250
136/1
0.621
0.220
189/1/2/2
(1)
(2)
189/2/2
0.260
0.180
189/1/1/2
0.240
189/1/1/1
0.172
169/1ख
0.180
91
189/2/3
0.260
6.775
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण नहर क्रमांक आर . डी. 156200 मी . से निकलने वाली चिखल्दा माईनर एम. आर. एस. एम.. 1 डी. एम. 78 , 79के निर्माण हेतु ".
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. प्र. क्र. 20 - अ- 82-08-09-भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम- बटगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.684 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
26/2/3
0.334
0.088
26/2/1
0.350
26/1/1
52/3
0.090
0.387
31/1 भाग 1 ]
637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
36/1
0.352
42/1
0.387
41/1
0.352
0.344
40/1
योग .. 2.684
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 17 की करोदियां माईनर के निर्माण हेतु. ".
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. प्र. क्र. 21 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अंनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- ननोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.550 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.050
126/2
127/2
0.380
0.280
126/1
127/1ख
0.180
329/1
0.410
0.220
328/2
0.260
328/1
325/5
0.440
322/2/1
0.320
0.100
(2)
(1)
0.350
323
313/1 ख
0.225
0.060
312/ 1 ख
311/2/2
0.460
305/1 क
0.205
0.360
311/1
305/ 1 ख
0.300
0.360
310/1
0.075
310/2
310/3
0.080
0.240
306/2
0.220
306/3
300
0.305
0.200
299
270/1
0.030
0.210
265/1
275/2/1
0.300
277/2
0.040
245
0.100
0.060
240/1
0.050
244/2
242
0.080
241
0.160
240/2
0.140
0.340
232/2
232/1
0.640
0.500
235/1
0.020
232/4/4
232/5
0.300
0.020
232/4/3
0.150
232/3/2/1
0.220
232/3/2/2
0.240
250
236
0.010
0.140
249/1
251
0.260
0.320
252
140/2
0.140
140/1
0.120
0.200
144/1
144/2
0.380
145
0.340
0.400
265/2
0.030
270/2 638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
274/2
0.100
275/2/2
0.540
275/1
0.100
277/1
0.125
99
0.340
76
0.800
0.160
80/3
80/4
0.620
72/2
0.140
71/2
0.140
125/4/5
0,100
125/4/6
0.120
125/3/4
0.070
125/3/3
0.060
147/1/1
0.560
109
0.400
101
0.170
100
0.430
87
0.540
98/1/1
0.140
125/3/2
0.045
125/3/1
0.055
125/2/2
0.140
125/1/4
0.060
125/1/3
0.045
125/1/2
0.050
123
0.160
124
0.260
122
0.060
18.550
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्रमांक 19 तथा उसकी माईनरों के निर्माण हेतु. ".
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. प्र. क्र. 24- अ- 82-08-09- भू- अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः
[भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग ) ग्राम- चिखल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.826 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.240
32/2
47
0.372
48
0.238
50/1/2/1
0.198
50/2क
0.176
51
0.580
82/2
0.030
0.030
10/1
0.050
13/1
68
0.190
69/1
0.140
70
0.290
72/1/1
0.154
0.066
74
133/2
1.692
133/3
0.066
0.100
133/4
134/4
0.430
0.484
134/2
139/1/1
0.175
140/1/1
0.010
139/1/2
0.175
140/1/2
0.030
0.087
138/1
138/5
0.213
148/1/2
0.050
0.350
145/1
146/1/1
0.320
148/1/3/1
0.186
148/1/3/2
0.264
148/4
0.250 भाग 1 ]
639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(1)
110/1
0.250
109/3
0.250
108/1/3
0.180
107/2/3
0.200
106/1/3
0.110
105/3
0.100
105/4
0.100
8.826
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्रमांक 18 की एस. एम. 1 तथा लेफ्ट माईनर क्रमांक 8 के निर्माण हेतु. ".
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
धार, दिनांक 27 मार्च 2010
प्र. क्र. 11 - अ- 82-08-09- भू- अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- रसवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.265 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
119/1
0.141
119/2
0.132
118
0.185
117/2
0.053
(1)
(2)
117/1
0.088
116/2
0.088
116/1
0.062
110
0.149
107/2/1
0.202
107/2/2
0.202
0.220
107/1/3
107/1/2
0.194
106/4
0.052
106/5
0.106
102/5/1
0.090
102/2/1
0.299
0.108
102/4/2
102/4/1
0.141
102/1
0.202
102/3/1
0.301
0.158
102/2/2
0.053
102/5/2
57/1/2
0.114
57/2
0.264
66/2
10.088
0.202
137/1
0.554
137/2
0.265
138/1 /1 क, 138/2क
130/1
0.286
130/2
0.858
0.702
139
142/2
0.301
177/2
0.180
0.070
104/1/1
100/1/2
0.326
58/1/1/1/7
0.088
0.097
59/1
63/5
0.018
0.064
143/2
59/2/1
0.031
63/4
0.032
64/5
0.011
59/2/2
0.120
0.034
63/3
63/6
0.245
104/1/2
0.125
142/1/1
0.240
0.160
142/1/2 640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
66/1
0.212
63/2
0.052
59/4
0.062
142/1/3
0.150
102/5/3
0.088
योग . 9.265
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर 162700 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 18 मलवाडा रेक्टी माईनर -2 आर . एम. आर. के निर्माण हेतु. " .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12 - अ-82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम-कोलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.887 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
68/1
0.442
69/1
0.320
71/1
0.258
0.278
71/2/1
71/2/2
0.178
68/2
0.620
87/2/1
0.392
106/1 ख
0.112
87/1 क
0.213
106/2ख
0.135
[भाग 1 (1)
(2)
87/5
0.105
87/2
0.358
106/1क
0.438
106/ 2क
0.240
87/3क
0.112
87/1ख
0.090
107
0.410.
89/6
0.132
204/1
0.487
204/2
0.223
203/1
0.120
202/2
0.420
201
0.140
200
0.490
219/1/1
0.015
188/2
0.470
188/1
0.180
.185
0.120
0.228
182/3
0.920
179/3
178/1
0.090
88
0.128
89/1
0.125
89/2
0.052
192/1 /2क
0.395
89/3
0.050
89/4
0.060
89/5
0.098
101/2
0.038
100
0.034
101/3/2
0.338
86/2
0.245
0.040
86/1/6
86/1/1
0.253
86/1/5
0.108
86/1/2
0.263
82/2
0.375
117
0.450
194/1
0.482
192/1/1
0.322
195/1
0.920
195/2/1
0.360
184
0.009
0.006
151, 154
योग 13.887 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से शाखा क्र. 19 की रेक्टी माईनर एम. आर. 4 आर. डी. 2330 मी. से 5980 मी. टेल व इसकी सब -माईनर एस. एल. 1 आर. डी. ० मी. से 780 मी. और एस. एम. - 2 आर. डी. 0 मी. से 1630 मी. के निर्माण हेतु.".
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ-82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- पूरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.073 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
25
0.290
0.048
26/1
27/1
0.352
24/1
0.544
24/2
0.496
0.490
34/2, 35/1/1/, 35/1/3
0.308
34/3/3 , 35/2/3,36/2/3
69/1/1
0.250
0.170
69/1/2
69/2
0.220
69/3
0.200
0.500
67/1क
67/2
0.080
66
0.150
641 (1)
(2)
0.280
61/2/1
0.020
61/2/2
0.275
61/6
0.400
61/4
योग.. 5.073
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर क्रमांक 17 के अन्तर्गत चिखल्दा माईनर -2 की आर. डी 2940 से 5020 मी. के निर्माण हेतु. ".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र . 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22- अ-82-08-09-9अ- 82-08-09- भू- अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम-खेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.582 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
19
0.141
18/4
0.160
0.246
20
21/1
0.211
0.282
22/1/1
29/1/2/2
0.264
0.200
30/2,30/3 } 1
0.200
30/2,30/ 3 } 2
0.200
30/2/30/3/3
37/1
0.387
36/1/1
0.194 642
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
36/2
0.158
38
0.142
39/2/1
0.142
39/1/3
0.123
41
0.510
13/2/1
0.299
13/1
0.263
12/8
0.140
10/2
0.238
10/1/1
0.238
9/1
0.212
9/2
0.212
12/5
0.140
12/6
0.140
12/7
0.140
योग 5.582
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से करोदिया माईनर डी व्हाय 17 की आर.डी. 2370 से 3740 मी. तक के निर्माण हेतु. ".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम- बाजडीखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.610 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
5/2
0.270
[भाग 1 (1)
(2)
5/1
0.305
0.447
2/2, 11/2
12/1/2
0.245
0.235
12/2/ 2,1/2,12/ 1 / 1
12/2/1
0.220
48
0.633
47
0.255
योग .. 2.610
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 8930 मी. से 9250 मी. तक एवं 11 एल माईनर बाजडी की आर.डी. 600 मी. से टेल 1050 के निर्माण हेतु." .
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 26- अ- 82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- निसरपुर
( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.470 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
445
0.135
446/1
0.135
443
0.588
442
0.619
432
0.892 भाग 1 ]
643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
0.485
427/1, 427/2
426/1
0.325
426/2
0.221
425/3
0.522
416/4
0.274
417/2
0.218
430
0.038
429
0.170
428
0.194
421/1/2
0.402
420/1
0.209
420/2
0.099
420/3
0.121
341/1/4
0.115
341/1/2
0.165
342
0.178
343
0.163
406
0.072
344/5
0.130
योग .. 6.470
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 18 की कोठडा टेल माईनर की आर.डी. 855 मी. से 20060 मी. व इसकी सब माईनर ० मी. से 720 मी. के निर्माण हेतु" .
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27 - अ-82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम- अमलाबावडी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-7.020 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
16/1
0.398
13/1
0.349
13/2
0.245
12/1
0.450
0.280
12/2
0.253
19/1
16/2
0.389
20
0.235
21/1
0.440
22
0.240
34
0.225
23
0.175
37
0.583
75/1
0.200
75/2
0.180
42/3
0.440
0.240
42/1
42/2/1
0.180
42/2/2
0.180
47/1
0.138
0.119
47/2
47/3
0.119
76/1
0.275
76/2
0.225
76/3
0.462
योग .. 7.020
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 डी. व्हाय की आर.डी. 9350 मी. से टेल आर. डी. 10900 मी. व कोठडा टेल माईनर की आर.डी. 00 मी. से 825 मी . तक व बाजडी माईनर की आर.डी. 00 मी. से 600 मी . के निर्माण हेतु".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
644
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 28 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- कडमाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.637 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
20
0.470
17
0.210
19
0.470
23/3
0.525
23/2
0.232
8/3पैकी
0.350
25
0.097
27/1/2
0.438
27/2
0.413
48/1/1
0.190
48/1/2
0.223
48/2
0.425
40
0.465
80
0.345
0.208
79/1
0.208
79/2
41/2
0.380
43/2
0.423
41/1
0.380
107
0.090
106/1
0.250
106/3
0.045
105/2/2
0.245
105/1/2/2
0.101
105/1/2/4
0.101
105/1/1
1.126
105/1/2/3
0.968
104/1
0.088
[भाग 1 (1)
(2)
104/2
0.880
100/1
0.114
100/2
0.061
100/3
0.172
100/4
0.319
82/1
0.230
82/2
0.210
83/1
0.185
योग . .11.637.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 6720 मी. से आर.डी. 8930 मी. व इसकी कडमाल माईनर की आर.डी. 00 मी. से 1920 मी. तक के निर्माण हेतु. ".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 29 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम-गेहलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.715 हेक्टर,
रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नम्बर (1)
(2)
20/1 पैकी
0.288
20/2पैकी
0.414
17/2
0.482
22
0.220
21/1 ख
0.370
25/1 क
0.050 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
25/5
0.350
25/3
0.088
25/4
0.075
48/2
0.105
48/3
0.148
49/1
0.105
49/2
0.105
47/1
0.250
47/2
0.149
45/1
0.242
45/3
0.182
45/4
0.182
45/5
0.268
36/1
0.355
36/2
0.115
36/3
0.258
76/3
0.176
77/4
0.185
80/4
0.325
81/2
0.168
82
0.150
85
0.308
113
0.440
116/1
0.396
130
0.308
128/2
0.280
128/3/1
0.250
127/1/1
0.235
127/4
0.209
126/2
0.259
126/3
0.225
योग .. 8.715
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर क्रमांक 17 की करोदिया माईनर की आर.डी. 7470 मी. से 9210 मी. तक एवं बितरण नहर क्रमांक 18 कडमाल माईनर 1 की आर. डी. 330 मी. से 1410 मी. एवं सब माईनर 1 की आर.डी. 00 से 1060 मी. के निर्माण हेतु".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
645 प्र. क्र. 30- अ- 82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम-रेक्टी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.574 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
189/2/2
0.274
185/2/2
0.216
185/2/1
0.490
186
0.425
182
0.316
0.122
178/3
178/2
0.230
178/1
0.043
177/2
0.245
177/1
0.101
176/4
0.043
176/3
0.058
176/2
0.072
76/1
0.059
0.072
176/1
76/4
0.158
174/3
0.101
76/2
0.072
76/3
0.086
77/3
0.115
77/2
0.101
77/1
0.201
78/2
0.144
79
0.244
96/1/1
0.187
85
0.304
102/1
0.159
104/1
0.058 646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
51
0.057
185/1/2
0.057
190/1
0.086
190/2
0.094
0.130
190/3
160/4
0.086
190/6
0.172
0.405
184/2
179/4
0.648
95
0.058
171/2/1
0.259
171/4
0.187
171/3
0.115
171/1
0.216
172/2
0.288
0.245
172/1
80/2/1
0.317
0.099
80/2/2
0.043
175
24
0.043
0.121
174/1/1
0.124
78/1
55/3/1
0.065
102/3
0.094
97/1/3
0.203
97/2
0.101
0.101
97/3
97/4
0.101
101/1
0.130
102/2
0.144
0.115
94/1/1
61
0.157
80/3
0.171
80/6
0.074
80/4
0.063
74/1 पैकी
1.094
74/1 पैकी
0.385
137/1
0.030
योग 11.574
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी . से निकलने वाली डिस्ट्रीव्यूटरी क्र. 18 की रेक्टी माईनर एवं सब माईनरों के निर्माण हेतु".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 31 - अ-82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम-मलवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.894 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
49/1
0.246
48/1
0.308
47/1/1/3
0.132
47/1/1/2
0.070
47/1/1/1
0.020
34/2/1
0.026
34/1/1/1
0.352
11/2
0.069
12/1
0.318
10
0.282
0.598
2/1
49/2
0.400
49/3
0.370
52/1
0.300
52/2
0.400
52/3
0.630
53/1/1
0.230
53/2/1
0.240
0.070
53/2/2
59/3
0.450
60
0.670
86/1
0.520
87
0.773
85/2
0.228 भाग 1 ]
647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
61/2
0.352
83
0.352
81
0.229
80
0.220
79/1
0.045
79/2
0.230
66/1
0.044
0.282
67/2/2
77/1
0.334
77/2
0.334
0.185
71/4
72
0.184
22
0.299
21/3/1/2
0.177
51/2
0.360
44
0.238
0.255
42/1
39/1
0.237
55/1
0.100
38/2
0.240
34/1/3
0.450
0.045
16/2
योग .. 12.894
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना वितरण नहर 156200 मी. से निकलने वाली डी व्हाय 17 मलवाडा एम.आर.खेड़ा माईनर एवं करोदिया माईनर के निर्माण हेतु. ".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 32 - अ-82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षीं
(ग ) ग्राम-कोठडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.552 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.205
164/2/2
164/2/1
0.220
163/1
0.176
163/2
0.478
163/3
0.880
164/1/1
0.152
164/1/2
0.152
164/1/3
0.143
164/1/4
0.143
0.098
131/1
132/1
0.165
0.198
132/2
132/3
0.330
0.212
123/1 / 1ख
योग .. 3.552
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 18 की टेल माईनर की आर. डी. 2070 मी. से 3410 मी. के निर्माण हेतु".
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 33 - अ-82-08-09- भू-अर्जन 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी 648
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(ग ) ग्राम- खापरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.780 हेक्टर.
सर्वे नम्बर (1)
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
203/1
0.340
205/2/1
0.112
205/1
0.209
206/1
0.100
206/2
0.100
172
0.484
173/1
0.242
163/2
0.264
163/4
0.110
143
0.564
142/1
0.346
142/3
0.200
142/2
0.480
141/2/3
0.418
25/1
0.470
25/2
0.460
24
0.420.
23
0.396
22/3
0.298
17/2/2
0.300
17/3
0.285
17/1
0.060
13
1.152
14
0.586
15/1 , 15/2
0.384
योग .. 8.780
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली टेल डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 19 की करोदिया माईनर के निर्माण हेतु ", नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
धार , दिनांक 30 मार्च 2010 संशोधित अधिसूचना
क्र. 413- प्र.क्र.-अ-82-2008-09-2010- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2019- प्र. क्र.अ-82-2009 , धार, दिनांक 8 अप्रैल 2009 से ग्राम रहमानपुरा तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.734
[भाग 1 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग1 , पृ. क्रमांक 1060-1061 पर दिनांक 17 अप्रैल 2009 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया, दिनांक 19 अप्रैल 2009 तथा चौथा संसार, दिनांक 19 अप्रैल 2009 में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी- नम्बर 11188/2009 है . जिसमें खसरा क्र. 114/1 के स्थान पर खसरा क्र. 144/1 प्रकाशित हो गया है . अतः खसरा क्र. 144/1 के स्थान पर खसरा 114/1 पढ़ा जावे.
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.
क्र. 419- वाचक- प्र.क्र. अ- 82-2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम-डोंगरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.225 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
सर्वे नम्बर निजी (1)
5
0.265
6/1
0.080
6/2
0.160
95
0.720
योग 1.225
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर 73 के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
649
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 425 - भू-अर्जन- प्र.क्र.6-अ- 82-2008.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- देवलरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 17.665 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
1/1
0.200
1/2
0.200
4/4
0.455
4/1/1
0.078
4/1/3
4/1/2
0.075
4/1/4
0.078
0.077
4/1/5
4/2/1
0.155
4/2/2
0.155
4/2/3
0.155
4/2/4
0.155
4/3 पै
0.115
4/3 पै
0.200
31/4
0.100
31/5
0.080
31/6
0.080
31/7/1
0.080
31/8
0.075
31/11
0.075
31/9
0.080
0.075
31/10
31/12
0.075
0.075
31/13
30
0.050
48/1
0.650
48/2
0.260
(1)
(2)
0.250
47/1
47/2/1
0.100
340/2/2
0.030
340/2/3
0.020
340/1
0.050
45/1
0.150
109/1
0.210
341/3
0.160
50
0.150
52
0.075
120/1/1
0.106
120/1/2
0.100
120/1/3
0.100
112/2
109/2
0.210
341/4
0.085
119/1/2/1
0.180
339/4/2
118
0.030
0.204
339/1
0.300
110
0.120
111/2
0.040
0.070
112/2
45/2
0.155
104/1
0.110
98/3
0.230
104/2
0.080
99
0.400
100
0.030
98/2
0.250
104/3
0.040
92/4/3
0.175
91/1
0.230
91/2
0.100
154/2
0.025
0.450
90/5/2
90/5/1
0.030
340/2/1
0.100
341/1
0.070
113
0.050
341/2
0.070.
650
(1)
(2) 380/1
0.120 380/2
0.120 375/1
0.100 374/1
0.120 364
0.600 374/2
0.120 374/3
0.100 374/4
0.050 375/2
0.100 374/5
0.050 374/6
0.080 371 पै
0.040 371 पै
0.020 370
0.350 122/1/1
0.051 122/1/2
0.051 122/1/3
0.051 7/1
0.089 7/2
0.500 9
0.045 186
0.040 11/4
0.150 11/3
0.060 187/2
0.020 187/1
0.500 190/1
0.270 190/2
0.270 210
0.420 211
0.160 212/1
0.020 212/2
0.640 87/1
0.380 220
0.180 233
0.300 231
0.130 229
0.100 225
0.140 226
0.150 227
0.220 283/1
0.280 275/2
0.500 279
0.220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
275/1
0.100
232/1
0.080
232/4
0.075
232/2
0.080
232/3
0.075
232/5
0.080
232/6
0.080
योग . 17.665
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 423 - प्र.क्र. 61- अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम-गोंगावा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.225 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
68/1/2/1 /1 क
0.046
68/1/2/1 / 1 ख
0.046
119/4
0.072
69/1/1
119/3
0.201
69/2
0.094 भाग 1 ]
651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(1)
119/2
0.202
122/1/2
0.216
122/2/1
0.266
122/2/1/2
0.216
68/1 /1ख
0.042
122/11
0.214
78/1
0.086
0.072
78/2
78/3
0.080
78/4
0.080
76/1
0.072
76/2
0.072
75/2
0.230
75/1/2/3
0.086
75/1/2/1 क
0.038
69/1/2
0.122
0.522
68/2
69/3/1
0.101
75/1/2/ 1 ख
0.049 योग . .3.225
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
धार , दिनांक 31 मार्च 2010
क्र. 449 - वाचक - प्र.क्र. 28-अ- 82-2008-09- भू-अर्जन- प्रकरण क्र. 28- अ- 82-2008-09 , कार्यालय पत्र क्रमांक 1645 भू- अर्जन-09- मनावर- धार दिनांक 18 मार्च 2009 , ग्राम बडगांव , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 9.456 के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियन , 1894 में (सन् 1894 क्र. एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृ. क्र. 908 , 909, दिनांक 27 मार्च 2009 के अंक तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया तथा राज एक्सप्रेस, दिनांक 26 मार्च 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसका जी नम्बर 26563/09 है , जिसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.
संशोधित उद्घोषणा
अनुसूची
संशोधित प्रकाशन पूर्व में प्रकाशित
सर्वे नं. निजी
अर्जित रकबा
अर्जित रकबा
सर्वे नं. निजी
0.477
0.225
4/1/1/2
0.126
4/1/1/3
0.126 44/2
1.038
44/2/2
0.638
44/2/1
0.400- शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी.
क्र. 443 -वाचक- प्र.क्र. 59- अ-82-2008-2009-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-गांगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.440 हेक्टर.
सर्वे नम्बरं
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
278/2
0.178
279/1
0.060 652
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2) 278/3
0.090 278/4
0.230 270/9/2
0.190 68/3
0.265 270/6
0.160 269
0.300 268
0.030 267/1
0.335 267/2
0.335 266
0.317 252
0.195 68/2
0.145 74
0.048 53/2
0.080 52/2
0.265 53/1
0.120 52/1
0.160 54/1
0.030 8
0.240 9/2
0.315 10
0.048
0.195 15/2
15/1/1/2
0.105 15/2
15/1/2
0.240 15/2
24/1
0.520 25
0.240 26
0.290 69
0.080 70
0.550 71
0.045 72
0.015 75
0.180
[भाग 1 (1)
(2)
56/1 /क
0.190
56/2/क
56/ 1ख
0.090
56/2ख
56/1 ग
0.090
56/2 ग
111
1.152
112
0.290
0.345
114/2
113/1
0.317
114/1
0.030
348/2/3
0.025
435/1
0.670
433
0.585
432
0.460
119/1
0.335
24/2क
0.240
55
0.025
योग 11.440
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट मायनर 72 के बीच नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 22 मार्च 2010
क्र. 2492 - भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बण्डा
नगर/ग्राम-जगथर (ग)
(घ) क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
1165
0.12 योग : 0.12
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2491 - भू- अर्जन-2010 प्र.क्र. 2 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6
653 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग) नगर/ग्राम- जमुनियां
(घ) क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
302/1
0.09 योग : 0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2493- भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 3 -अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग) नगर/ग्राम- पटारी 654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(घ) क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
6
0.20
9/1
0.10
योग : 0.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 612- भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. 10-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- पटेलनाका
सर्वे नम्बर
(1)
(हे. में) (2) रकबा
निजी भूमि
9
0.07
10
0.35
11
0.02
12
0.01
29
0.23
[ भाग 1 (1)
(2)
30
0.28
31
0.12
32
0.07
13
0.25
14
0.02
15
0.13
16
0.23
17
0.12
18
0.33
19
0.32
22
0.21
23
0.01
24
0.11
25
0.03
0.14
26
योग : 3.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पटेलनाका तालाब निर्माण होने से ग्राम पटेलनाका का कुल रकबा निजी भूमि 3.02 हेक्टेयर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 614- भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. 11-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम-बिजोरी
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
निजी भूमि
2
0.18
6/2
0.45 भाग 1 ]
655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
0.34
6/1
7
0.06
4
0.13
8
0.28
17
0.53
योग : 1.97
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पटेलनाका तालाब निर्माण होने से ग्राम बिजोरी का कुल रकबा निजी भूमि 1.97 हेक्टेयर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 मार्च 2010
प्र.क्र. 1 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- श्यामपुर
(ग) नगर/ग्राम - तकिया
(घ) क्षेत्रफल-0.281 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1) 57 में से
0.281
योग : 0.281
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाहजहांपुरा बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 26 मार्च 2010
भू- अर्जन प्र.क्र.एफ. पत्र क्र. भू-अर्जन- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- उदयपुर
(घ) क्षेत्रफल-7.454 हेक्टेयर
नागौद ( सतना ) शाखा नहर में पड़ने वाले अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 . पटवारी हल्का नं. 20
अधिग्रहित होने वाला रकबा खसरा नम्बर सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(3) 81
0.272
0.272
1.217
0.400 81/1
0.330 87/2क
0.609
0.609
0.130 87/2ख
0.304
0.334
90/1
0.060
0.209
90/2
0.116
90/3
0.116 656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(3) (1)
0.031
91
0.031 92
0.460
0.280 450
0.370
0.523
454-
0.167
0.100
0.230 455
0.230
589/455
0.157
0.010 458
0.136
0.002
0.105
459
0.105 460
0.115
0.115
461
0.136
0.136 462/1
0.105
0.105 462/2
0.157
0.157
0.010 467
0.105
0.020
0.125
468
0.125
0.030 469
470
0.125
0.040 481
0.115
0.050
0.050
0.052
486/1
482
0.240
0.240 477
0.050
0.094
478
0.105
0.050
0.070 479
0.115
483/2
0.042
0.017 483/3
0.063
0.063 484/1
0.042
0.018
0.026
484/2
0.026 484/3
0.026
0.026
0.042 485/3
0.042
485/2
0.028
0.042
486/2
0.042
0.038 486/3
0.042
0.042 487/2
0.050
: 0.046 487/3
0.044
0.044
0.052
0.048 488/2
488/3
0.052
0.052
0.360 491
1.348
0.021
0.001 492
0.021 493/1
0.021
0.105
493/2
0.105
0.060
0.063
494/2
0.030
0.282
496/1क 1
0:040
0.105
496/1 क 2
0.020 496/1 खं 1
0.183
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
0.020 496/1 ङ 1
0.105
496/2
0.130
0.130 441/1
442/1
443/1
444/1
0.439
0.220 445/1
446/1
447/1
441/2
442/2
443/2
444/2
0.110
0.648
445/2
446/2
447/2
0.042
0.030 497/1
503/1
0.010
0.010 503/2 क
0.012
0.042
0.052 503/2 ख
0.052
504/1
0.648
0.387
0.233 504/2 क
0.794
0.069 505/1
0.533
505/2
0.201
0.261 .
0.010 505/5
0.063
0.200
0.240
515/1
0.398 514/1 क
0.643
0.063
0.042 514/1 ख
439/1
440/1
0.209
0.209 588/440क
448/1
438/1
449/1
448/2
438/2
449/2
0.061
0.199
439/2
440/2
588/440क
0.060
0.115
476
0.225
0.010 463/1
15.043 7.454 कुल योग :
भाग 1 ]
657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9' अप्रैल 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .
सतना , दिनांक 29 मार्च 2010
क्र. एफ . भू- अर्जन- 09- संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- म. प्र. शासन/निजी खाता
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम-अमझर
क्षेत्रफल-2.629 हेक्टेयर.
(घ)
क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.404
416/1 क
0.809
416/2ख
0.809
416/2क
416/4 ख
0.607
निजी खाता भूमि योग : 2.629
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अमझर तालाब योजना.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू-अर्जन, जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 मार्च 2010
क्र. 423 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) नगर/ग्राम- बुदरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.715 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
99
योग : 0.715 0.715
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 424 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी 658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(ख ) तहसील-राजपुर
(ग) नगर/ग्राम-निहाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.774 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
15/5
0.675
15/2/4
0.255
15/2/5
0.063
16/1/2
0.160
16/1/1
0.332
16/1/3
0.275
16/4
0.101
19/2
0.410
35/2
0.603
35/6
योग : 2.774
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 425 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) नगर/ ग्राम-दानोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.790 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1) 491
0.194
[भाग 1 (1)
(2)
492/3
0.060
0.546
492/7, 492/10
492/8
0.015
492/9
0.065
494
0.175
496
0.335
497/1
0.175
497/2
0.260
497/3
0.225
497/4
0.065
497/5
0.769
497/6
0.034
497/7
0.305
497/8
0.065
503/1
0.128
503/2
0.586
503/3
0.090
503/9
0.030
503/11
0.050
503/12
0.053
503/13
0.050
503/14
0.218
516/2
0.398
517
0.846
0.190
521, 522
523/2
0.125
523/3
0.202
527/2
0.559
529/2
0.056
523/4
0.101
527/3
0.292
527/1
0.097
528/2
528/3
0.664
529/1
530/2
585/9
0.060
586
0.250
589/2
0.455
589/3
0.250
589/6
0.504
596/1
0.360
596/3
0.240
596/4
0.395
596/5
0.015 भाग 1 ]
659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
596/6
0.050
596/7
0.180
596/8
0.202
627
0.525
628/2
0.225
628/3
0.809
628/4
0.992
628/5
0.255
योग : 13.790
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 426 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) नगर/ग्राम- नरावला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.537 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1) 13
0.128
11/2
11/3
0.125
12/1
14/5
1.104
14/9
14/11
0.180 योग : 1.537
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 427- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) नगर/ ग्राम- राईपुरा
लगभग क्षेत्रफल-8.372 हेक्टेयर.
(घ )
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
10/1 ग
0.364
10/1 घ
0.062
0.069
10/1 झ
10/1 ड
0.238
10/1 ज
0.141
10/1 च
0.534
0.043
10/1 छ
0.010
10/2, 19/3
19/1
0.815
85/1
0.085
83/1
0.015
110/8
0.030
85/2
0.590
87
0.664
110/1
0.095
110/2
0.303
110/6
0.020
110/7
0.395
112/3
0.330
116/4
0.038 660
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
0.750
140
0.731
141, 142
139/2
144/2
2.050
145/1
योग : 8.372
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भू- अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 428 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला - बड़वानी
(क)
(ख ) तहसील- राजपुर
नगर/ग्राम- रोझानी
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.363 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
121/2
0.554
121/4
0.052
123
1.495
124
0,070
0.745
126/1
126/3
0.650
127/1
0.698
127/2
0.705
0.585
128/1
135/5
0.458
0.115
137/1
0.670
137/3
[भाग 1
(2)
(1)
137/2
0.640
0.325
137/4
0.035
137/5
137/6
0.010
0.243
138/2
145/13
0.455
0.225
149/2
0.050
149/7
0.010
149/9
150/3
0.024
149/10
0.087
0.033
150/2
149/11
0.184
149/12
0.032
150/4
0.024
0.104
150/1
0.085
151/1
योग : 9.363
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 429 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(ग) नगर/ग्राम- मोरानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.281 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में) (1)
(2) 31/1
0.015 31/5
0.050 31/6
0.305 31/7
0.155 31/8
0.150 31/9
0.150
0.180 31/10 , 31/11
34/2, 79/5
0.690 70/2
0.005 72
0.344 73/2
73/3
0.705 73/4
74/2
0.556 74/3 , 75/1
75/5
0.115 75/6
0.050 77/2
0.520 77/3
0.199 77/4
0.145 77/6
0.100
0.198 77/7 , 78
87/3
0.209 124
0.065 126/4
0.250 126/6
0.240 126/5
0.693 128/1
0.463 128/2
0.020 129/4
0.010
0.260 171/1/1/1/1 , 283/6
171/1/3
0.263
661 (1)
(2)
171/1/4
0.450
171/1/7
0.400
171/1/9
0.170
171/3
0.564
175/2
0.105
175/10
0.055
175/11
0.764
258
0.110
0.010
261/2, 263/1
262
0.774
263/2
1.238
263/3
0.128
263/4
0.238
263/6
0.010
263/8
0.005
274/1
0.300
274/3
277/2
0.130
278
279/2
275/1
0.810
0.310
275/2, 286/7
286/5
287/3
1.799
288/3
287/1
1.632
287/2
2.174
योग : 19.281
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू- अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 1 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 679-2010 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- सिंगरौली
(क)
तहसील- सिंगरौली
(ख)
पटवारी हल्का- बलियरी नं. 39
(ग )
ग्राम का नाम- बलियरी
(घ)
लगभग क्षेत्रफल-190.995
(ङ)
खसरा नम्बर
कुल अर्जित क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
18/1/1
0.607
0.607
18/1/2
0.193
18/2जु.
0.193
18/2जु.
0.134
18/2जु.
0.133
18/2जु.
0.133
18/2जु.
0.024
18/2जु.
0.203
18/2जु.
0.202
18/2जु.
0.202
18/2जु.
0.202
18/2जु.
18/3
0.405
0.486
18/3जु.
0.486
18/3जु.
0.486
18/3जु.
0.485
18/3जु.
0.485
18/3 जु.
0.405
18/4जु.
0.405
18/4जु.
(1)
(2)
0.325
18/4जु.
0.080
18/4 जु.
0.404
18/4 जु.
18/5
0.959
1.696
18/6 जु.
0.489
18/6 जु.
0.324
18/6 जु.
0.324
18/6 जु.
19/1
0.067
19/1
0.067
19/1
0.068
19/1
0.068
0.068
19/1
19/1
0.067
19/1
0.068
19/1
0.068
19/1
0.090
19/1
0.090
19/1
0.089
19/2
1.619
0.203
19/3 जु.
0.202
19/3जु.
0.809
19/3 जु.
0.562
19/3 (1)
0.281
19/3 ( 2)
0.562
19/3 (3)
0.135
19/4
0.135
19/4
19/4
0.135
19/4
0.135
0.135
19/4
0.135
19/4
0.135
19/4
0.135
19/4
19/4
0.179
0.180
19/4
0.180
19/4
1.214
19/5
19/6
0.607
0.394
19/7 ( 1)
0.410
19/7 (2)
0.410
19/7 जु.
71/1
0.404
71/1
0.202
71/1
0.067
71/1
0.068
71/1
0.068
71/2
0.809 भाग 1 ]
663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2) (1)
0.135 71/3 ( 1)
0.134 71/3 ( 2)
0.135 71/3 (3)
0.405 71/3 ख
0.809 71/4.
0.281 71/5 क
0.526 71/5 ख
71/6 क
0.405 71/6 ख
0.081
0.270 71/7 जु.
0.135 71/7 जु.
1.093 71/8 क
1.092 71/8 ख
0.415 71/9 जु.
0.139 71/9 जु.
0.139 71/9 जु.
0.139 71/9 जु.
0.139 71/9 जु.
0.405 72/1
0.135 72/2क
0.270 72/2ख
0.202 72/2
1.193 72/3 क 1
0.417 72/3 क 2
0.271 72/4 जु.
0.067 72/4जु.
0.067 72/4 जु.
0.379 72/5 जु.
0.152 72/5 जु.
0.076 72/5जु.
1.013 72/6 जु.
0.404 72/6 जु.
0.202 72/6 जु.
0.809 72/8
0.404 73/1 जु.
0.034 73/1 जु.
0.101 73/1 जु.
0.034 73/1 घ
0.202 73/1 जु.
0.034 73/1 जु.
0.068 73/2क 1
0.067 73/2 क 2
0.067 73/2क 3
0.203 73/2ख
73/3 क
0.399
0.006 73/3 ख
2.463 73/4 क
73/4 ख
0.410
(2)
(1)
0.379
73/5 जु.
0.094
73/5 जु.
0.094
73/5 जु.
0.809
73/6
0.500
73/7 ख ( 1)
0.410
73/7 ख (2)
73/7 ग
1.214
0.405
74/1 जु.
0.101
74/1
0.202
74/1
0.034
74/1
0.034
74/1 ङ
0.033
74/1
1.370
74/2
0.068
74/2जु.
0.191
74/2जु.
0.191
74/2जु.
0.809
74/3
0.028
74/4जु.
0.287
74/4जु.
0.045
74/4जु.
0.045
74/4जु.
1.214
74/5
1.235
74/6 जु.
0.338
74/6 जु.
0.225
74/6 जु.
0.225
74/6 जु.
0.405
74/8
0.202
74/8
0.067
74/8
0.067
74/8 घ
0.068
74/8
0.067
75/1 क 1
0.067
75/1 क. 2
0.068
75/1 क 3
0.203
75/1 ख
75/2
0.404
0.405
75/2जु.
2.699
75/3 जु.
0.674
75/3 जु.
0.674
75/3जु.
0.506
75/4
0.203
75/6
75/6
0.101
75/6
0.034
75/6 घ
0.034
0.033
75/6
75/7
1.619 664
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(1)
(2)
2.699 76/1 जु.
0.674 76/1 जु.
0.674 76/1 जु.
0.607 76/2जु.
0.455 76/2जु.
0.152 76/2जु.
76/3 क
0.405 76/3 ख
0.203 76/3 ग
0.202 77/1 क
4.338 77/1 ख
2.169 77/1 ग
0.349
1.411 77/1 घ ( 1)
0.410 77/1 घ (2)
78/1 क 1
3.434
0.312 78/1 क 2
78/1 ख 1
0.400
0.401 78/1 ख 2
0.401 78/1 ख 3
0.372 78/2 क
78/2 ख
0.124 78/3
0.494
0.494 78/4
78/5
0.494 78/6
0.494 78/7
0.824
0.414 78/8 ( 1 )
0.410 78/8 ( 2)
0.419 78/9 क
0.405 78/9 ख
0.824 78/10
0.015 78/11 जु.
0.809 78/11 जु.
0.824 78/12
78/13
0.618 78/14
0.618 78/15
0.618 78/16
0.618 110/1 क 1
1.517
0.506 110/1 के 2
110/1 ख
1.012 110/1 ग
1.012 110/2
0.809 200/1
0.809
0.056 200/2 ( 1 )
1.200 200/2 ( 2)
1.200 200/2 ( 3 )
1.200 200/2 (4)
[भाग 1 (1)
(2)
1.200
200/2 ( 5)
1.257
201/1 क
201/1 ख
1.200
201/1 ग
1.200
201/1 घ
1.200
0.129
202/1 क 1 जु.
0.129
202/1 क 1 जु.
202/1 क 2
1.011
202/1 ख
0.252
202/1 ग
0.502
202/2 क
0.674
202/2 ख
0.337
202/3 क
0.539
202/3 ख
0.068
215/1
2.298
3.166
215/2जु.
0.420
215/2 जु.
0.420
215/2जु.
0.425
215/2जु.
0.425
215/2जु.
215/4
0.405
0.202
222/1 क
222/1 ख
0.202
223/1
0.370
223/1 क 1
1.597
223/1 क 2
0.193
223/1 ख 1
0.485
223/1 ख 2
0.283
223/1 ख 3
0.485
0.156
223/1 ख 4 (1 )
0.008
223/1 ख 4 (2 )
223/2 क
0.002
0.202
223/2 क 1
0.202
223/2 क 2
223/2 ख
0.405
223/2 ग
0.121
223/2 घ
0.121
0.445
223/2 ङ
223/2 च
0.121
223/3
1.619
0.713
223/4 क जु.
0.400
223/4 क जु.
223/4 ख 1
0.486
223/4 ख 2
0.405
223/4 ख 3
0.404
223/4 ग
0.389
223/4 घ
0.441
223/5
0.299 भाग 1 ]
665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2) (1)
224/2
1.214 224/3 क
0.152 224/3 ख
0.404 224/3 ग
0.404
0.202 224/3 घ 1
224/3 घ 2
0.202
0.152 224/3 जु.
1.214 224/4
225/2 ङ 1
0.240
0.120 225/2 ङ 2 क
225/2 ङ 2 ख
0.120 225/2 ङ 3
0.675 225/2 ङ 4
0.108 225/2 ङ 5
0.109
0.108 225/2 ङ 6
225/2 ङ 7
0.108 225/2 ङ 8
0.109 225/2 ङ 9
0.109 225/2 ङ 10
0.109 225/2 ङ 11
0.109 225/3 ङ 1
1.214 225/3 ङ 2
0.405 225/4
0.506 225/5
0.405 225/6
0.607 226/1
2.428 226/2 क 1
0.540 226/2 क
0.271 226/2 ग
0.538 226/2 क 2
0.270 226/2 ख
0.809
1.463 226/3 जु.
0.809 226/3 जु.
0.489 226/3 जु. 1
0.123 226/3 जु. 2
0.123 226/3 जु. 3
0.383 226/3 जु. 4
0.202 226/3 जु. 5
226/4
0.428 226/5 क
2.809 226/5 ख
0.607 226/5 ग
0.607 226/6 क
0.017 226/6 क
0.400 226/6 ख
0.405 226/6 ग
0.405
0.189 226/6 घ
0.405 226/7
(2)
(1)
227/1 क
1.214
0.384
227/1 ख
227/1 ग
0.415
0.415
227/1 घ
227/2
0.405
0.323
227/2जु.
0.323
227/2 जु.
0.324
227/2जु.
0.324
227/2 जु.
0.324
227/2 जु.
227/3 क
0.429
227/3
0.101
0.068
227/3 जु.
0.068
227/ 3 जु.
227/3 ख
0.143
227/4
0.607
227/5
0.405
3.629
228/1 जु.
0.413
228/1 जु.
2.021
228/1 जु.
229/1 ङ 1
0.607
229/1 ङ 2
0.202
0.337
229/2 ख
229/2 क
1.686
1.752
230/1 ङ 1 जु .
2.428
230/1 ङ 1 जु.
230/1 ङ 2
0.069
230/2 क
0.607
230/2 ख
0.202
230/3
1.619
0.809
233/1 क
233/1 ख
0.809
233/1 ग
0.809
233/1 घ
0.810
1.696
233/2क ( 1 )
0.607
233/2क ( 2)
233/2 ख 1
0.265
233/2 ख 2
0.485
0.485
233/2 ख 3 .
0.485
233/2 ख 4
233/3 क
0.405
233/3 ख
1.214
1.579
233/1 ङ 1
0.890
234/1 ङ 2
0.278
234/1 . क 2 जु.
0.410
234/1 क 2 जु.
1.107
234/2 क
234/2 ख
0.410 666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(2)
(1)
0.506
234/2जु.
1.821
234/3 जु. 1
0.405
234/3 जु. 2
0.202
234/3 जु. 3
1.214
234/4
1.103
234/5 ( 1 )
0.111
234/5 ( 2)
234/6
0.081
234/7
0.809
कुल योग 190.995
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है,-विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विन्ध्यनगर के चतुर्थ चरण के एश. डाईक निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 5 अप्रैल 2010
क्र. 958भू- अर्जन- सांवेर - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इंदौर
(ख) तहसील-सांवेर
(ग) नगर/ग्राम- सोलसिन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.520 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
323/4
0.352
0.056
429/2/2
(2)
(1)
429/2/1
0.051
429/2/3
0.061
429/1
1 मकान, 1 कुंआ
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अंतर्गत भूमि के अर्जन बाबद.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , इंदौर एवं तहसील सांवेर अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 960 - भू-अर्जन- सांवेर-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- इंदौर
(ख) तहसील- सांवेर
(ग) नगर/ग्राम- जैतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.894 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
84/2
0.378
84/4
84/5
0.305
89/5
0.048
89/4
107/198/2/2
0.021
0.056
109/5/1
0.054
107/198/2/1
0.032
111/6
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अंतर्गत भूमि के अर्जन बाबद.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं तहसील सांवेर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.