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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 09 April 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
15
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-04-09.15.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108- भोपाल- 09-11 .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010-चैत्र 19 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. ई - 5-562 - आयएएस लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री जे . एन . कांसोटिया, आयएएस , कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश की अवधि में डॉ. पुखराज मारू, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .

599

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन . कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जे . एन. कांसोटिया द्वारा कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पुखराज मारू, कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे . एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

600

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

(1)

क्र. ई - 1-352-2009-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2006 के अधिकारियों को इस आदेश के प्रसारण की तिथि से भाप्रसे का वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , खरगोन.

1 श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगोन (कनिष्ठ वेतनमान ) ..

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , रायसेन.

2 श्री धनंजय सिंह भदौरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन (कनिष्ठ वेतनमान).

क्र. ई - 1-353-2009-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1994 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए पद पर , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1) (2)

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

संभागीय कमिश्नर .

अध्यक्ष-सह- प्रबंध-सह- प्रबंध संचालक, मध्यक्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.

1 श्री संजय कुमार शुक्ला, अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह -आयुक्त मंडी तथा सचिव, मुख्यमंत्री.

2 श्री विवेक अग्रवाल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह-संचालक मंडी तथा अपर सचिव, मुख्यमंत्री.

[भाग 1 (2)

(3)

(4)

संभागीय कमिश्नर.

अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना. मुख्य कार्यपालन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 3 श्रीमती रश्मि अरूण शमी , गारंटीयोजना.

संभागीय कमिश्नर.

4 श्री हरिरंजन राव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.

प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट.

5 श्री मनीष रस्तोगी , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक , बजट.

संभागीय कमिश्नर .

6 श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त- सह-संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.

7 श्री शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर, भोपाल.

सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ( पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण) .

कलेक्टर, भोपाल ( पद का उन्नयन आदेश प्रसारण के दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में करते हुए) .

संभागीय कमिश्नर.

अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र. 8 श्री चन्द्रहास दुबे ,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य शिक्षा केन्द्र.

9 श्री एस . के. पाल अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग.

आयुक्त-सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल.

आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार .

10 श्री अरूण कोचर, संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार.

सचिव, राज्यपाल सचिवालय.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

11 श्री जे. एन. मालपानी, अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

संभागीय कमिश्नर.

12 श्रीमती सूरज डामोर, अपरआयुक्त, वाणिज्यक कर , इन्दौर.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.

(2) उपरोक्तानुसार श्री एस . के. पाल , भाप्रसे ( 1994 ) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1992 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति ( वित्त एवं विकास ) निगम तथा आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण केवल आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई - 1-354-2009-5- एक. श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) , कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 1 जनवरी 2009 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है.

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 1997 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है: -

क्रमांक

वर्तमान पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष

(1)

(2)

(3) 1 श्री भरत कुमार व्यास ( 1995 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश

शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.

2. श्री मनीष सिंह ( 1997)

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक , विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार, 3 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ( 1997 ) अध्यक्ष सह प्रबंध

संचालक , मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.

कलेक्टर, सतना 4 श्री सुखवीर सिंह ( 1997 )

5 श्री गुलशन बामरा ( 97 ) कलेक्टर, जबलपुर

601 (1)

(2)

(3) 6 डॉ. ( श्रीमती ) मधु खरे ( 1997 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

7 श्री जी. पी . श्रीवास्तव ( 1997 ) सचिव , राजस्व मंडल,

ग्वालियर.

8 श्री के. के. खरे ( 1997) कलेक्टर, मंडला 9 श्री एस . एन. शर्मा ( 1997 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

10 श्री विनोद सिंह बघेल ( 1997 ) अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग .

11 श्रीमती गीता मिश्रा ( 1997) कलेक्टर, अशोकनगर .

( 3 ) उपर्युक्त अधिकारियों में से निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कालम ( 3 ) में दर्शाए पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना खाना ( 3 ) में अंकित

की दशा में संवर्गीय

पद असंवर्गीय होने पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (1)

(2)

(3)

(4)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग

एवं रोजगार विभाग.

1 श्री भरत कुमार व्यास (1995) , उपसचिव, म. प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.

मध्यप्रदेश शासन ,

जल संसाधन

विभाग तथा परियोजना

संचालक, विश्व बैंक

परियोजना क्रियान्वयन

इकाई ( पीआईसीयू)

2 श्री मनीष सिंह (97) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) का अतिरिक्त प्रभार, अपर सचिव,

का अतिरिक्त प्रभार.

पश्चिम क्षेत्र विद्युत्

वितरण कंपनी

लिमिटेड, इन्दौर .

3 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (1997) , अध्यक्ष- सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, अपर सचिव, अध्यक्ष-सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश म. प्र . शासन इन्दौर..

602

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

गृह विभाग.

4 डॉ. ( श्रीमती ) मधु खरे (97) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

5 श्री एस . एन. शर्मा (1997) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. ई- 5-725 - आयएएस - लीव - एक-5.-( 1 ) डॉ. एम. गीता, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 12 से 22 अप्रैल 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री शोभित जैन, भाप्रसे, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का चालू प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एम. गीता द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शोभित जैन, कलेक्टर, जिला रीवा के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. 1-376-2008-5- एक. श्री प्रभुदयाल मीना , भाप्रसे (1980) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आदिम जाति मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है .

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

[ भाग 1 गृह (सामान्य ) विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-34-2009-दोए ( 3 ).-पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 17 सितम्बर 2009 को " प्रश्न- पत्र " लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

परिवीक्षा अधिकारी 1 श्री राम विलास सेमिल

2 श्री अरूण जोशी

परिवीक्षा अधिकारी

शिक्षक 3 कु. सोना जावड़ा

क्र. एफ. 3-114-2009- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 सितम्बर 2009 को प्रश्न-पत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

पदनाम (3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

श्री विलास पाटिल

1

सहायक संचालक

सहायक संचालक 2 श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी

सहायक संचालक 3 श्री राजेन्द्र प्रसाद परमार

सहायक संचालक 4 श्री राजकुमार सिंह

5 श्री नरेश कुमार परमार सहायक संचालक

रीवा संभाग

सहायक संचालक 6 डॉ. सुरेश कुमार

7 श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ला सहायक संचालक

जबलपुर संभाग

8 श्री सचिन्द्र राजीव दास

अनुविभागीय अधिकारी 9 श्रीमती कीर्ति टंडन सहायक संचालक भाग १ ]

603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3) 10 श्रीमती प्रियंका पटेल

सहायक संचालक

ग्वालियर संभाग

सहायक संचालक 11 श्री हीरासिंह चौहान

सहायक संचालक 12 डॉ. आशुतोष पाण्डेय

13 श्री श्याम बहादुर सिंह

सहायक संचालक (सश्रेय)

वरि. उ. विकास अधिकारी 14 श्री यश कुमार सिंह

सहायक संचालक 15 श्री अनन्त बिहारी सडैया

सहायक संचालक 16 श्री भानुप्रताप सिंह

सागर संभाग

वरि. उ. विकास अधिकारी 17 श्री सुनील कुमार भदकारिया

सहायक संचालक 18 श्री जगदीश ठाकुर

सहायक संचालक 19 डॉ. कबीर कृष्ण वैद्य

20 श्रीमती अनंता दीवान

सहायक संचालक

उज्जैन संभाग

21 श्री ओंकार सिंह बर्मन

सहायक संचालक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1. श्री रतन सिंह कटारा

सहायक संचालक

रीवा संभाग

सहायक संचालक 2 श्री अनिल कुमार मिश्रा

सागर संभाग

वरि. उ. विकास अधिकारी 3 श्री निर्मल कुमार गोयल

इन्दौर संभाग

4 श्री लालसिंह चारेल

सहायक संचालक 5 श्री मोहन सिंह

वरि. उ. विकास अधिकारी 6 श्री मनोज चौहान

सहायक संचालक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेनू तिवारी, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 1 ( बी) 73-2004- बी-4- दो. राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे , अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगीः-

लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी का नाम एवं पता सरल क्रमांक अनुशंसित अनुपूरक

सूची का क्रमांक

(3) (1)

(2).

1

03

श्री नितेश भार्गव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र भार्गव , 55/3 , आमदा प्लाट , पानसेमल थाना एवं तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी ( म. प्र. ) पिन-451770.

( 2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(3) नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्त ) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(4) नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

604

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

[भाग 1 (5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी .

(2 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(3 ) नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्त ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(7 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. " बॉण्ड" का प्रारुप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(4) नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

(8 ) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

( 5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी .

भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010

(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पायी जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी . उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

क्र. एफ. 1 (बी ) 73-2004- बी-4-दो. राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए मुख्य सूची के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 8000-275-13500/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे , अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी:-

(7 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा . " बॉण्ड" का प्रारुप संलग्न है जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

सरल लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी का नाम एवं पता

अनुशंसित अनुपूरक

क्रमांक

सूची का क्रमांक

(2)

(3)

(1)

1

01

(8 ) नव नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री ऋषि कुमार बिसेन, पुत्र श्री एल. एल. बिसेन , मिशन स्कूल के पास , मिशन कम्पाउण्ड, बैहर, जिला बालाघाट ( म. प्र .) .

राजन कटोच , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2010

फा . क्र. 1 ( सी ) -9 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 15 के अनुसार श्री दुलीचन्द्र वर्मा , उप संचालक अभियोजन, खरगौन को खण्डवा जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां , उनकी उक्त पदस्थापना की अवधि तक के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1 ( सी) -10 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री लक्ष्मण सिंह रैकवार, उप संचालक अभियोजन , रायसेन को देवास जिले के लिये विशेष. लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना की अवधि तक के लिये प्रदान करता है .

फा. क्र. 1 ( सी ) -16-2007- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर, 2007 द्वारा नियुक्त श्रीमती जयंती पुराणिक, विशेष लोक अभियोजक, जिला देवास के आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के सूचना- पत्र द्वारा उक्त नियुक्ति समाप्त की जाती है.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

फा. क्र. 1 (बी) -2-04- इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री पुनीत नारायण तिवारी पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) -48-04- इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री आनंद तिवारी पुत्र श्री रामचन्द्र तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

फा. क्र. 1 (सी) -7-2010- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार सिंह , अधिवक्ता को जिला अनूपपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीसब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल , 2008 के अनुरुप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (बी) -11-04- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्रीमती आशा किरण कौर, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, गुना के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 11 अक्टूबर , 2008 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 तक की वृद्धि करता है .

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी) -17-4- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा कु. निवेदिता चतुर्वेदी पुत्री श्री टी. एन. चतुर्वेदी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (सी) -6-2010- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री पृथ्वीराज पंडोले , अधिवक्ता को जिला बैतूल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

606

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरुप देय होंगे.

फा. क्र. 1 ( बी) -02-04-इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री हीरालाल बड़गैया पुत्र स्व. श्री अमृतलाल बड़गैया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .

फा. क्र. 1 (बी) -21-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन एतद्वारा श्री हीरालाल बड़गैया , अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये शासकीय अभिभाषक, मण्डला नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे.खान, सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 मार्च, 2010

फा. क्र. 1 (सी ) -11-2010- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र सिंह दांगी, अधिवक्ता को जिला सागर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 17 ( ई ) 102-90 - दो- ब- ( 1 ) . - राज्य शासन श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 2,500/- (रु. दो हजार पांच सौ ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन ( Fixed pay ) पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी-इक्कीस - ब ( दो) , दिनांक 24 अप्रैल , 2008 के अनुरुप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 573 ) उच्च न्यायालय भारित -01 वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225-(5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमल प्रकाश शुक्ल, अपर सचिव.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2010

फा. क्र. 1 ( बी ) -21-04 - इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री जयेश कुमार पाठक पुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार पाठक को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक

क्र. -डी- 15-02-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उप धारा ( 2 ) भाग 1 ]

607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7972-2556- चौदह-1 दिनांक 25 सितम्बर , 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बने समस्त संरचना, अहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्:-

स्थान

ग्राम पंचायत कालमुखी, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 8.22 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र.- क्रमांक 1

खसरा क्रमांक 139

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 8.22

योग : 8.22

जिसकी सीमाएं

उत्तर में - आम रास्ता.

दक्षिण में-खसरा क्रमांक 136.

पूर्व में- शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 139.

पश्चिम में- खण्डवा अटूट मार्ग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2010

क्र. डी- 15-02-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal , the 27 March , 2010

No. D - 15-02-2010 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferrred by clause ( a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declared the following area including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Khandwa has been established by this Department's Notification No. 7972 /2556/XIV- 1 , dated 25th September, 1964 shall be the sub market yard namely :-

PLACE

An area of 8.22 Hecters land of below Mentioned Khasra Number at Gram Panchayat Kalmukhi in Tehsil Khandwa of District Khandwa : -

S. No. 1

Khasra No. 139

Area ( In Hecters) 8.22 Total: 8.22

BOUNDED BY

On the North by.-- Public Road .

On the South by.- Khasra No. 136

On the Eastby.--Govt. Land of Khasra No. 139 .

On the Westby.- Khandwa Atoot Road.

By Order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy .

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी- 15-02-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंड़ी क्षेत्र खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत कालमुखी तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

( 2 ) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-

( 1 ) कालमुखी, ( 2 ) बोराडी माल , ( 3 ) हीरापुर, (4) डोंगरगांव ( 5 ) राजपुरा , ( 6 ) आमोदा, (7 ) मातपुर, ( 8 ) जिनवानिया, ( १ ) अटुट खुर्द बेनीपुरा , ( 10 ) फीफराड़ , ( 11 ) पिपल्या, ( 12) किरगांव ( वन ग्राम) ( 13 ) अटुट खास, ( 14) दिनायतपुरा , ( 15 ) बिहारिपुरा, ( 16 ) हरवंशपुरा , ( 17 ) लालपुरा, ( 18 ) बावडिया, ( 19 ) बोराडीरैयत.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव.

608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी- 15-02-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal , the 27th March 2010

No. D- 15-02-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby declare that in the relation to the market yard declare vide this Department's notification even number dated 27th March 2010 the following area of Khandwa of District Khandwa shall be the Market yard namely :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Kalmukhi in Tehsil Khandwa of District Khandwa .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub market yard namely :-

(1) Kalmukhi, (2) Voradi Maal , ( 3 ) Heerapur , (4) Dongargaon , ( 5 ) Rajpura , ( 6) Amoda, (7) Maatpur , (8 ) Zinwaniya , (9 ) Atoot Khurd Benipura , ( 10) Feefrad , ( 11) Pipalya , ( 12 ) Kirgaon , ( Forest Village) (13) Atoot Khas , ( 14) Dinayatpura , ( 15) Beharipura , (16) Harvanspura , ( 17) Lalpura , ( 18) Baavadiya , ( 19 ) Boradiraiat .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी- 15-07-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की

[भाग 1 उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7972-2556-चौदह -1 , दिनांक 25 सितम्बर 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, खण्डवा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात्:-

स्थान

ग्राम पंचायत छैगांव माखन तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.049 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-

खसरा

क्रमांक

क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

884में से

1

2

887 में से

(3) 3.240 0.809 योग .. 4.049

जिसकीसीमाएं

उत्तर में-स्टेट हाइवे क्रमांक 26 .

दक्षिण में- शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 884 एवं 887. पूर्व में-शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 887. पश्चिम में- शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 882.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 681 -डी- 15-02-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal , the 27th March 2010

No. D - 15-07-2010 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby declared the following area including all structures , enclosure , open भाग 1 ]

places or locality in the market area for which a market at Khandwa has been established by this Department's Notification No. 7972-2556 -XIV- 1 , dated 25th September 1964 shall be the sub market yard namely

PLACE

An area of 4.049 hecters land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat, Chhaigaon Makhan in Tehsil Khandwa of District Khandwa :-

Area ( in Hecters) (3) Khasra No. (2)

S. No. (1)

3.240 Form 884

1 2

0.809 From 887

Total 4.049

BOUNDED BY

On the Northby- State Haiway No. 26.

On the Southby-Govt . Land Khasra No. 884 & 887 .

On the East by-Govt . Land of Khasra No. 887 .

On the Westby- Govt . Land of Khasra No. 882.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 27 मार्च, 2010

क्र. डी- 15-07-2010-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र खण्डवा, जिला खण्डवा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

(1 ) ग्राम पंचायत छैगांव माखन तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

( 2 ) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-

( 1 ) छैगांव माखन, ( 2 ) सुरगांव राठौर, ( 3 ) भोजाखेड़ी, (4 ) बरूड़, ( 5 ) सुल्याखेड़ी, ( 6 ) काल्दाखेड़ी, (7) मोकलगांव, ( 8 ) भुईफल, ( 9 ) भिगावा नानकरी, ( 10 ) आवल्या विठ्ठल , ( 11 ) दोभाड़ा , (12) सोनूद, ( 13 ) पछाया, ( 14 ) बलखड़ सूरा

609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010.

(वीरान) ( 15 ) हैदरपुर, ( 16 ) टाकली मोरी , (17) हरसवांड़ा, ( 18 ) सिरसौद, ( 19 ) बंजारी , (20 ) रसीदपुरा, ( 21 ) कोंडावद.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. डी- 15-07-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal , the 27th March 2010

No. D - 15-07-2010- XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub - section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the Market yard declare vide this department's notification even number dated 27th March 2010 the following area of Khandwa of District Khandwa shall be the Market namely :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Chhaigaon Makhan in Tehsil Khandwa of District Khandwa .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :-

(1 ) Chhaigaon Makhan , (2) Surgaon Rathor , (3) Bhoja Khedi , (4) Barun, (5) Sulaya Khedi , (6) Kalda Khedi , (7) Mokalgaon , (8 ) Bhuiphal , ( 9 ) Bhigava Nankari , (10) Avalya bithal , ( 11 ) Dobhada , (12) Sonood , ( 13 ) Pachhaya , ( 14 ) Balkhad Soora ( Veeran ) ( 15) Haidarpur , (16) Takkali Mori , ( 17 ) Harasvada (18) Sirsoud (19) Banjarri , (20) Rashidpura , (21 ) Condavad .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL , Addl . Secy.

610

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-3-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रीवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्: - (1 ) कलेक्टर, जिला रीवा ( म.प्र. )

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा (3 ) आयुक्त, नगर निगम, रीवा

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव. भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-3-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-3-2009- बत्तीस , दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal , the 30th March 2010 NOTICE

No. R. -3-3-2009 - XXXII- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Rewa (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours , namely :-

( 1) Collector, District , Rewa (M.P. )

(2) Joint Director , Town & Country Planning, District Office , Rewa ( M.P. ) .

(3 ) Commissioner , Municipal Corporation , Rewa

[ भाग 1 2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010 सूचना

क्र. एफ. 3-34-2009- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बुरहानपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

( 1 ) कलेक्टर, जिला बुरहानपुर (म.प्र. )

(2 ) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , बुरहानपुर ( 3 ) आयुक्त, नगर निगम, बुरहानपुर

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव. भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-34-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-34-2009- बत्तीस , दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal , the 30th March 2010 NOTICE

No. F. - 3-34-2009 - XXXII .-- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for भाग 1 ]

611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

Burhanpur (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours , namely :---

( 1) Collector, District , Burhanpur (M.P. ) (2) Deputy Director , Town & Country Planning , District Office , Burhanpur ( M.Ρ. ) .

(3) Commissioner , Municipal Corporation , Burhanpur.

come 2. The said development plan shall into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 4 ( ए) -1-2010- ए-सोलह कारखाना अधिनियम, 1948( 1948 का संख्यांक 63 ) की धारा 66 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य की वस्त्र उद्योग इकाईयों में स्त्रियों के नियोजन के लिए, उक्त खण्ड (ख ) में अधिकथित शर्तों में फेरफार, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए करती है कि 5.00 बजे प्रातः से 10.00 बजे सायं के बीच स्त्रियों को नियोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाए, अर्थात्:-

(एक) किसी वयस्क कर्मकार के दैनिक कार्य घंटे उक्त अधिनियम की धारा 54 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे , (दो) किसी वयस्क कर्मकार के साप्ताहिक कार्य करने के घंटे उक्त अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे ,

(तीन) उद्योग में किया जाने वाला कार्य स्त्री जनित से संबंधित होगा,

(चार ) प्रत्येक पारी में न्यूनतम दो स्त्रियां होंगी ,

(पांच) काम करने वाली स्त्रियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा का उपबंध किया जाएगा.

(छह) काम करने वाली स्त्रियों को उसके निवास स्थान से कार्य स्थल तक आने- जाने की की वाहन सुविधा का उपबंध किया जाएगा,

(सात ) स्त्रियों के लिए पृथक् शौचालय/ स्नानागार होगा, ( आठ ) काम करने वाली स्त्रियों के बच्चों के लिए झूलाघर का उपबंध किया जाएगा,

(नौ) कारखाना प्रबंधन द्वारा स्त्री कर्मकार की गरिमा के रक्षोपाय के हर संभव कदम उठाए जाएंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सेवाराम, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 4 ( ए) -1-2010- ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सेवाराम, प्रमुख सचिव. Bhopal , the 31st March 2010

No. F - 4- ( A ) -1-2010 - A- XVI .--- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of section (1) of section 66 of the Factories Act , 1948 (No. 63 of 1948 ) , the State Government, hereby varies the conditions laid down in clause ( b) for employment of women in the units in the Textile Industry in the State ofMadhya Pradesh that the women shall be authorised to be employed between the hours of 5.00 A.M. to 10.00 P.M , subject to the following conditions , namely:-

( i) that the daily working hours of an adult worker shall be as specified in Section 54 of the said Act;

(ii ) that the weekly working hours of an adult worker shall be as specified in Section 5.1 of the said Act;

(iii) that the work in the Industry is women oriented;

(iv) that there would be atleast two women in the shifts.

(v) that the working women shall be provided security at the work place ;

(vi ) that the working women shall be provided conveyance facility from place of residence to place of work to and fro ;

(vii) that there shall be separate toilet/bathroom for women;

(viii) that there shall be provided creche for child of working women ; and

(ix) that every possible step shall be taken by management of the Factory to safeguard the dinghity of women worker .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SEWA RAM , Principal Secy.

612

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ 25-5-2010 - दस- 3.- मध्यप्रदेश वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-58-2003- दस 3 , दिनांक 11 फरवरी 2004 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के अंतर्गत उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

वृत्त का नाम जिले का नाम

उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय)

का नाम उप वनमण्डल ( मुख्यालय )

वनमण्डल का नाम (मुख्यालय )

(4) (1)

(2) (3)

खण्डवा

खण्डवा

1. खण्डवा

खण्डवा ( खण्डवा )

(खण्डवा)

पूर्वकालीभीत (नया हरसूद )

पुनासा ( पुनासा)

पश्चिमकालीभीत

(खालवा)

(6)

(5)

खण्डवा ( खण्डवा ) उत्तर- उपवनमंडल पुनासा परिक्षेत्र पुनासा एवं मुंदी की सीमा.

पूर्व- उपवनमंडल पूर्व कालीभीत एवं पश्चिम कालीभीत ( सिंगाजी एवं खालवा परिक्षेत्र) की सीमा.

गुड़ी ( गुड़ी)

दक्षिण-जिला बुरहानपुर की सीमा. पश्चिम-जिला खरगोन की सीमा.

पूर्वकालीभीत (रोशनी ) उत्तर. नर्मदा नदी एवं जिला हरदा की सीमा.

पूर्व-जिला बैतूल एवं हरदा की सीमाएं.

आवलिया ( मोरगढ़ी ) दक्षिण-उपवनमंडल पश्चिम कालीभीत एवं खंडवा ( परिक्षेत्र गुड़ी , खालवा एवं पश्चिम कालीभीत ) की सीमाएं.

सिंगाजी (छनेरा ) पश्चिम- उपवनमंडल खंडवा ( परिक्षेत्र खंडवा एवं उपवनमंडल पुनासा की मूंदी परिक्षेत्र की सीमाएं.

बलड़ी ( किल्लौद )

उत्तर- खरगोन एवं देवास जिला सीमा.

मुंदी ( मुंदी )

पूर्व- नर्मदा नदी एंव तवा नदी उपवनमंडल पूर्व कालीभीत की सीमाएं.

पुनासा (पुनासा) दक्षिण- उपवनमंडल खंडवा एवं पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र सिंगाजी एवं खंडवा की सीमाएं.

पश्चिम-जिला खरगौन की सीमा.

चांदगढ़

(नर्मदानगर)

उत्तर- उपवनमंडल पूर्व कालीभीत (परिक्षेत्र सिंगाजी) की सीमाएं.

पश्चिमकालीभीत (खालवा)

पूर्व- उपवनमंडल पूर्व कालीभीत (परिक्षेत्र पूर्वकालीभीत आवलिया ) की सीमाएं.

खालवा (खालवा) दक्षिण-जिला बुरहानपुर की सीमा एवं ताप्ती नदी महाराष्ट्र की सीमा .

पश्चिम- उपवनमंडल खण्डवा ( परिक्षेत्र गुडी) की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

613

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ- 25-5-2010- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-5- दस - 3-2010 , दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal , the 26th March 2010

No. F. 25-5-2010 - X - 3.- In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh Sub Divisions of Khandwa (T) Forest Division are reorganised by partially amdending the Notification No. F. 25-58-2003 - X - 3 , dated 11th February 2004 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under :-

Name of Circle

Name of District

Descriptions of Boundaries of Sub Divisions

Ranges included (Head Quater)

(1)

(2)

Name of Division (Head Quater) (3)

Name of Sub Division ( Head Quater ) (4)

(5)

(6)

Khandwa 1. Khandwa Khandwa Khandwa

Khandwa

North-Boundaries of Sub Division (Ranges Punasa Mundi ) .

(Khandwa) (Khandwa) (Khandwa)

East-Boundaries of Sub Division East& West Kalibhit (Ranges Singaji & Khalwa) .

South -Boundaries of District

Gudi (Gudi)

Bhurhanpur. West-Boundary of District Khargone.

North-Boundaries of District Harda & Narmada River .

East Kalibhit (New Harsud)

East Kalibhit . ( Roshni )

East-Boundaries of Betul and Harda Districts .

Anolia (Morgarhi)

Baldi (Killod)

South-Boundaries of Sub Division West Kalibhit & Khandwa (Ranges Gudi , Khalwa West Kalibhit) .

Singaji (Chanera)

West-Boundaries of Sub Division Khandwa & Punasa (Ranges Khandwa & Mundi ) .

Mundi. (Mundi)

Punasa (Punasa)

North-Boundary of District Dewas & Khargone .

East-Boundaries of Sub Division East Kalibhit (Ranges Narmada River & Tawa River) .

Punasa (Punasa)

South-Boundaries of Sub Division Khandwa & East Kalibhit (Ranges Singaji & Khandwa) West-Boundary of District

Chandgarh (Narmada Nagar )

Khargone.

614

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(4) (1)

(3)

West Kalibhit (Khalwa) (5)

(6)

North-Boundaries of Sub Division EestKalibhit (Ranges Singaji) .

West Kalibhit ( Khalwa)

East-Boundary of Sub Division East Kalibhit (Ranges East Kalibhit & Aonlia).

Khalwa (Khalwa)

South-Boundary of District Burhanpur & Maharastra State (Tapti River).

West-Boundaries of Sub Division Khandwa (Ranges Gudi ) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATAN PURWAR, Secy .

भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-50-98- दस-3 , भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वन मंडल , बड़वानी के अंतर्गत उपवनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

वृत्त जिला वनमण्डल उप वनमण्डल (मुख्यालय) (2)

(3)

(4) (1)

खण्डवा बड़वानी बड़वानी बड़वानी बड़वानी उपवनमंडलों की सीमाओं का विवरण

परिक्षेत्र (मुख्यालय)

(6)

(5)

बड़वानी ( बड़वानी )

राजपुर (राजपुर)

पाटी ( पाटी )

पाटी (बड़वानी)

बोकराटा (बोकराटा)

उत्तर- नर्मदा नदी पूर्व- खरगोन जिले की सीमा दक्षिण-विकासखण्ड निवाली एवं सेंधवा की सीमा.

पश्चिम-विकासखंड पाटी की सीमा या परिक्षेत्र पाटी बोकराटा की सीमा. उत्तर- नर्मदा नदी

पूर्व- परिक्षेत्र बड़वानी की सीमा दक्षिण-विकासखण्ड पानसेमल की सीमा. पश्चिम महाराष्ट्र राज्य की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-5-2010- दस 3 , दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रतन पुरवार, सचिव.

भाग 1 ]

615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

Bhopal, the 26th March 2010

No. 25-5-2010 - X-3.- In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh Sub Division of Barwani (T) Forest division are reorganised by partially amending the Notification No. F - 25-50-98 -X - 3 , dated 11th September 1998 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under:-

Circle

District

Division

Boundaries of Sub - Division (1)

(2)

(3)

SubDivision

(Head Quarter)

(4)

Range (Head Quarter) (5)

(6) Khandwa

Barwani

Barwani

North -Narmada River

Barwani (Barwani)

East-Boundary of Khargone District.

Barwani (Barwani) Rajpur. (Rajpur)

South-Boundary of Block Nivali & Sendhwa .

West-Boundary of Block Pati & Forest Rang Pati &Bokrata .

North--Narmada River

Pati (Barwani)

Pati(Pati) Bokrata (Bokrata)

East--Boundary of Forest Range Barwani .

South-Boundary of Block Pansemal .

West-Boundary of Maharashtra State .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-50-98- दस-3, भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 1998 में आंशिक संशोधन करते हुये, सामान्य वन मंडल , बड़वाह के अंतर्गत उपवनमंडल का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

वृत्त का नाम

अ. क्र.

जिले का नाम

उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण

सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम

वन मण्डल का नाम (मुख्यालय)

उप वनमण्डल

का नाम

(मुख्यालय)

(1) (2)

(3)

(4)

(मुख्यालय) (6)

(5)

(7)

1. खण्डवा

खरगोन

उत्तर- इन्दौर जिले की सीमा बड़वाह (बड़वाह)

बड़वाह (बड़वाह)

बड़वाह (बड़वाह) पूर्व- देवास एवं खण्डवा जिले की सीमा दक्षिण-तहसील भीकनगांव एवं खरगोन

वनमंडल की सीमा.

(काटकूट)

काटकूट सनावद

पश्चिम- परिक्षेत्र बलवाड़ा एवं परिक्षेत्र पाडल्या

कोसीमा.

(सनावद)

2

खरगोन

खण्डवा

मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर उत्तर- इन्दौर जिले की सीमा बड़वाह (बड़वाह) (मण्डलेश्वर) (भण्डलेश्वर ) पाडल्या

पूर्व- परिक्षेत्र काटकूट एवं परिक्षेत्र बड़वाह की सीमा.

(पाडल्या) दक्षिण- नर्मदा नदी एवं तहसील कसरावद की सीमा.

काकडदा

पश्चिम-धार जिले की सीमा

(काकड़दा)

बलवाड़ा ( बलवाड़ा)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरव्वार, सचिव .

616

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ. 25-5-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-5-2010- दस 3 , दिनांक 26 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal , the 26th March 2010

No. 25-5-2010 - X - 3.-In exercise of the powers vested with Government of Madhya Pradesh sub Divisions of Barwaha ( T) Forest division are reorganised by partially amending the Notification No. F - 25-50-98 -X - 3 , dated 11th September1998 of Madhya Pradesh Government Forest Department as under :-

Name of District

S. Name of No. Forest Circle

Name of Forest Division

Name of Sub Division (H. Q.)

(3)

(1) (2)

(4)

(5) 1 Khandwa

Barwaha

Khargone

Barwaha (Barwaha) 2 Khandwa

Barwaha

Khargone

Details of boundries of Sub Division

Name of Ranges included (H. Q.) (6)

North .-Boundary of Indore District .

Barwaha (Barwaha) East. District Boundary of Dewas and Khandwa .

Kalkut (kalkut)

Sanawad (Sanawad)

South-Tehsil Boundary in Bhikangaon and Boundary of Khargone Division .

West.-Range Boundary Balwada and Padliya

North. Boundary of Indore District.

Mandleshwar

(Mandleshwar )

East. Range Boundary of katkut and Barwaha .

Mandleshwar (Mandleshwar ) Padliya

(Padliya)

Kakarda

South-Narmada River and Tehsil Boundary of Kasrawad West. District Boundary Dhar District

(Kakarda)

Balwada

(Balwada)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

RATAN PURWAR, Secy.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

617

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश

आदेश

राजभवन, भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. एफ. - 1-1-2009- रास- यूए -1-494.- डॉ. अजीत सिंह सेहरावत, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.

" मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 " की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, देवी अहिल्याविश्वविद्यालय , इंदौर, एतद्वारा , डॉ. आशुतोष मिश्रा , रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिये उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिये नाम - निर्देशित करता हूं.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. क्यू- 2 - सामा.- 40-2010-3452. सामान्य परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ. 3-2-1999-एक-चार, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानों के अनुक्रम में, भिण्ड जिला अंतर्गत वर्ष 2010 में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं :-

क्रमांक

दिनांक

त्यौहार का नाम (1)

(2)

दिन (3)

(4)

1

2मार्च 2010

मंगलवार

होली ( भाईदूज )

2

25 अगस्त 2010

बुधवार

रक्षाबंधन का दूसरा दिन ( भुजरिया विसर्जन) 3

6 नवम्बर 2010

शनिवार

दीपावली भाईदौज

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

रघुराज एम. राजेन्द्रन, कलेक्टर.

618

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्र. 313- भू-अर्जन- 2009- प्र . क्र. 3 - अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी .(5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) रतलाम सैलाना कोलपुरा

अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग , सैलाना.

कोलपुरा तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

कैसरपुरा सेमलखेड़ा गरेठी

1.08 0.98 0.16 2.65 4.87

कुल योग :

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 1202- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन, का वर्णन (1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

बाजना

रतलाम

रावटी

0.33

धोलावाड़ शीर्ष कार्य, उप संभाग बासिन्द्रा.

भीमपुरा उप नहर से निकलने वाली 5 - एल. मायनर के एक्स- टेंशन कार्य में आने वाली भूमि का भू- अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

619 क्र. 1204- भू- अर्जन-2010-प्र. क्र. 24-अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तं भूमि. के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) सैलाना

रतलाम

सैलाना

3.160

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग रतलाम.

सैलाना बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नवशा व ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 18 मार्च 2010

प्र. क्र. 1 - अ-82-2009-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(4)

(5)

(6) रायसेन बेगमगंज

0.283

तालाब योजना

0.700

(3) खैरी त. पडरिया

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन.

0.036

0.076

0.020

0.150

17/5 15, 18/5 15, 18/3 26/1 27/1 26, 27/2/1 26, 27/2/2 0.154 620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

[ भाग 1 (1). (2) (3)

(4)

(5)

(6)

0.150

26, 27/2/3

0.150

26, 27/2/4

26, 27/2/5 0.150

19

1.360

28/1/1/1

0.186

21/1

0.186

28/1/1/3

0.162

28/1/1/4

0.223

28/1/1/5

0.506

25

0.344

0.308

23, 24

22

0.109

21/2

0.809

147/19

1.416

योग .. 7.478

रतनहारी

0.320

2/1/1

433/257

0.162

2/1/2

0.320

0.522

2/2, 3

4/1

0.234

4/2

0.486

0.044

414/8

0.157

4/3

7

0.332

5

0.150

9

0.073

6

0.081

413/5

0.121

419/9

0.040

10

0.178

40/1

0.607

254

0.109

420/10

0.036

421/10

0.028

40/2

0.190

408/40

0.356

253

0.194

255

0.109

434/257

0.971

योग

5.820 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

621 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

देहगवां

313

0.316

316

0.097

0.190

314

0:194

305/1/2/1

0.364

303

0.425

340/304

0.093

304

0.121

332/280

0.134

280

0.453

281

2.185

282

0.388

283

1.231

1.368

221/3

0.210

305/1/1/1

0.080

2.210

305/1/1/2

221/1/3

0.134

302

0.125

301

0.318

387/217/1

0.227

300

0.073

289

1.194

286

0.741

287

0.150

288

1.311

221/1/4

0.170

ग्राम का योग .14.502

27.800

कुल योग ..

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम . से तथा आदेशानुसार,

सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 562 - भू-अर्जन-2010- रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 622

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

[भाग 1 के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

बिजौरी

झाबुआ पेटलावद

0.40 निजी भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्र. 01 , झाबुआ.

तम्बोलिया तालाब नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है, क्र. 564 - भू-अर्जन- 2008-रा. प्र. क्र.अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

3.82 पेटलावद बडीदेहण्डी

झाबुआ

योगग .... 3.82

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

माही परियोजना की गेहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद जिला झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 610 - भू-अर्जन-2009-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

पारेवा

1.87 झाबुआ पेटलावद

1.87

योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

पारेवा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

623 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 616 - भू- अर्जन- 2009- रा. प्र. क्र.-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)

(1)

(3)

(6) (2)

(5)

(4)

1.11

पेटलावद पटेल नाका

झाबुआ

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

पटेल नाका तालाब के नहर निर्माण हेतु.

योग .

1.11

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 19 मार्च 2010

संशोधित अधिसूचना

क्र. 358 - भू-अर्जन- औ.एस.पी. -2010- भू-अर्जन-प्र. क्र. 62-अ- 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्र. 2659- भू-अर्जन- स.स.प. /09, मनावर, दिनांक 10-6-09 के अनुसार ग्राम बजट्टाखुर्द, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 14.099 हेक्टर के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक पृष्ठ क्रमांक 1499 पर दिनांक 19-6-09 को तथा दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया दिनांक 18-6-09 में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नम्बर 13285/09 है .

उपरोक्त प्रकाशन में से निम्नानुसार पंक्तियों को विलोपित किया जाता है :-

" राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह धारा 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं. "

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

धार, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 3480 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 624

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

[भाग 1 को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) धार गंधवानी

47.964

इन्दला

47.964

कुल योग :

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.

इन्दला तालाब परियोजना अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 30 मार्च 2010

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 421 - भू-अर्जन- औ.एस.पी.- 2008-09- भू-अर्जन-प्रकरण क्र. अ-82-2008-09.- कार्यालय पत्र क्रमांक 2687 - भू-अर्जन - 09- धार, दिनांक 15 जून 09 ग्राम देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 31.171 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( सन् 1894 क्रमांक- एक) की धारा 4 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 26 जून 09 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः इन्दौर समाचार दिनांक 27 जून 09 तथा अग्निबाण दिनांक 25 जून 2009 प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नबंर 13653/09 है .

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) .

(3)

(4) धार

मनावर

31.971

देवगढ़ प.ह.नं. 19/53

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 30 मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 145000 कि.मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी माईनर क्र. 1,5,6,7,8 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

625 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 25 मार्च 2010

प्र. क्र. 09 - अ- 82-07-08 -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

60.010

विदिशा नटेरन

नटेरन

नशरतगढ़

भू-अर्जन अधिकारी ,

संजय सागर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

योग : 60.010

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 मार्च 2010

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 565 - भू-अर्जन-08 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मोहास तालाब योजना खरमसेडा

19.789

अमरपाटन

सतना

संभाग, सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

626

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

[भाग 1

सतना, दिनांक 29 मार्च 2010

भू- अर्जन - प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 571 -भू-अर्जन-08 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सतना

छाहन

अमरपाटन

7.833

अमझर तालाब योजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ. 08 पत्र क्र. 572 - भू- अर्जन-08 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

सतना अमरपाटन

2.629

अमझर

अमझर तालाब योजना

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. क- 2675 - प्र.भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

कुल खसरा नं

कुल रकबा (हे. में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5) सागर

सागर

तोडातरफदार

0.38 0.77

971/2 973

2

1.15

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.

धसान नदी के पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. क 2676- प्र.भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

(5) सागर सागर

142/2

0.40

रमपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

बेवस नदी पर पहुंच मार्ग में आने वाली निजी भूमि.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. क- 2677- प्र.भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में 628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हे. में)

(5) (1) (2)

(3)

(4)

45

बखरा

0.45 सागर सागर

0.45

कुल योग

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

बेवस नदी पर पहुंच मार्ग में आने वाली निजी भूमि.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. क- प्र. भू- अर्जन- 2009-10-2678 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

कुल रकबा

कुल खसरा नं.

(हे. में)

(5) (1) (2)

(3)

(4)

देवरी बरकोटी कलॉ

3.08.

6

सागर

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

रानगिर जलाशय योजना शीर्ष कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1 , सागर.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:-1. रानगिर जलाशय योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 649- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 2- अ-82-2009-2010 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

629 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) नीमच नीमच

0.15

दीपूखेड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

रेतम बैराज परियोजना के अन्तर्गत डूब के आंशिक प्रभावित मकानों का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 218 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं .:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

इटौरा

11.247 हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आनेवाली क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

630

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 12 मार्च 2010

क्र. 3048 - भू- अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- सरदारपुर

(ग ) ग्राम- सलवा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.325 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

निजी

(हेक्टर में)

(1)

(2)

856/3

0.080

1540

0.015

1554

0.230 योग .. 0.325

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-माही उप बांध की दांयी तट नहर की शाखा नहरों के निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , 'सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 , लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 3485 - भू-अर्जन-2010-प्रकरण क्र.अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा

[भाग 1 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील - सरदारपुर

(ग ) ग्राम- राजोद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.886 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

निजी

(1)

(2)

1934/1

0.030

0.060

1934/2

1934/3

0.050

0.060

1934/4

1934/5

0.040

1934/6

0.055

1934/7

0.060

1934/8

0.060

1959

0.360

1960

0.240

0.005

1964/2

2490/2

0.180

0.120

2507

0.005

2677/1

0.005

2677/2

2556

0.040

2558

0.070

2078/1

0.140

2083

0.100

2081/1

0.030

2658/4

0.070

2655/1

0.100

2193/1

0.010

0.150

2161

2134

0.010

2163

0.350

0.190

2164

2165/1

0.420

2165/2

0.080

2195

0.140

2190

0.030

2192

0.040 भाग 1 ]

631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2) 2110/1/2

0.010

0.030 2110/1/1

2152

0.340 2156

0.140 2286

0.157 2338/2

0.094 2508/1

0.130 2509

0.150 2515

0.200 2516/1

0.010 2516/2

0.120 2516/3/1

0.200 2516/3/2

0.005 2520

0.200 2522

0.005 2526/1

0.220 2527/2

0.045 2655/1

0.100 2656/2

0.060 2656/3

0.040

0.080 2658/1

2658/2

0.070 2658/3

0.220 2659/1

0.030

0.010 2659/2

2660/1

0.005 2661/1/1

0.005 2662/2

0.005 2664/1

0.080 2664/2

0.140 2664/3

0.090 2668

0.005 2671

0.340 2673/1

0.010 2673/2

0.020 2690

0.080 2691/2

0.005

0.600 2693

2708

0.120 2706/2

0.050 2711/2

0.010 2714

0.080 2715

0.010 2716

0.120 (1)

(2)

2718

0.140

0.120

2725

0.030

2731

2732

0.030

2733

0.030

0.050

2375/1/1

2375/1/2

0.070

0.005

2375/2

0.070

2384/2

0.100

2384/1

0.040

2387

2388

0.030

0.020

2389

0.040

2341/1

2341/4

0.060

2342

0.280

0.070

2345

0.400

2374

0.100

2333/1

0.040

2333/2/1

0.020

2336/3

0.060

2340/1

2340/2/2

0.050

0.050

2413

0.040

1934/9

0.010

2710

2490/1

0.190

9.886

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना उपबांध की दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली लघु नहर के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर एवं कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 , लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र... प्र. क्र. 14- अ-82-08-09- भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) 632

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम-चरीमांडवी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.172 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

2/2

0.140

2/1

0.100

3/2

0.400

3/1

1.042

4/4

0.490

2.172

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 ( मलवाडा डिस्ट्री. ) के निर्माण हेतु".

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.. प्र. क्र. 15- अ-82-08-09 भू-अर्जन 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची.

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम-कटनेरा

[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.877 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

207/5

0.058

207/4

0.056

0.043

207/3/1

207/3/2

0.057

207/2

0.057

212/3

0.200.

0.086

207/1

208/1

0.137

208/2/1

0.129

208/2/2

0.057

208/2/3

0.072

208/2/4

0.072

208/2/5

0.072

203/1/5

0.130

209/3

0.130

209/1/1

0.130

203/2/1

0.072

209/2

0.057

209/1/2

0.130

203/2/2

0.064

203/2/3

0.080

203/2/4

0.058

203/1/1

0.130

203/1/2

0.072

0.072

203/1/3

0.058

203/1/4

217/2/1

0.299

218/3

0.264

218/2

0.264,

201/1

0.253

201/2

0.398

200/2/4

0.029

197

0.316

198/1/1

0.216

198/2

0.029

198/3

0.029

192/1

0.331

191

0.211

0.220

188/1 , 190/1 , 188/2

189

0.334

184

0.072

185

0.043 भाग 1 ]

633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

177/1

0.616

0.331

167

164/2.

0.202

0.246

165

0.396

118/2

0.898

119/1

104/2/2

0.152

0.168

104/2/3

0.060

104/2/4

0.130

104/1

0.072

146/1

0.064

147/3

0.115

146/2

145

0.065

147/2

0.103

0.043

153/1

139/1

0.058

0.101

139/2

139/3/1

0.101

0.101

139/4

0.230

73

0.230

72/1

207/6

0.740

0.160

211/3

0.160

211/4

0.260

215

0.200

216/2

0.560

217/2/3

0.180

217/3

0.040

220/3

0.202

217/2/2

0.025

105/1/2

105/1/1/2

0.251

0.098

94

95/1

0.519

0.264

104/1/4

0.058

79

0.091

147/1

योग .. 13.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर. डी. 4140 मी. से 4980 मी. तक एवं आर. डी 4290 मी. से निकलने वाली कटनेरा एम. आर. 1 (4 आर. एम. आर. ) आर. डी. 0 से 2210 मी. तक के निर्माण हेतु".

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 16 - अ- 82-08-09 - भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

( ग ) ग्राम- बबूलगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.042 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

सर्वे नम्बर (1)

0.273

2/1

0.185

2/2

5/2

0.132

5/3

0.114

5/4

0.141

0.220

7/1

0.220

7/2

0.378

8/1

23/2/1

0.273

0.255

25

0.270

26/2

0.308

27/1

28/2

0.273

योग .. 3.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर की आर.

634

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

डी. 156200 मी. से निकलने वाली एवं डी. व्हाय. 17 की खेडा माईनर 1640 से 2360 एवं करोदियां माईनर की आर. डी. 1720 से 2370 मी. के निर्माण हेतु".

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 17-अ-82-08-09- भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

( ग ) ग्राम- बोधवाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.864 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

1/1

0.686

1/2

0.185

2

0.704

29/1

0.318

29/2

0.187

24

0.250

22

0.230

26/2

0.044

23/1

0.260

योग .. 2.864

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी . से निकलने वाली एवं डी. व्हाय . 17 से निकलने वाली जहुर माईनर एवं बोधवाडा माईनर के निर्माण हेतु".

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. प्र. क्र. 18-अ- 82-08-09- भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- पिपल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.373 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

13/2

0.316

13/1

0.372

14/1

0.045

14/2

0.045

14/3

0.045

191 /1 ग

0.335

191/1 ख

0.140

192/1

0.316

192/2

0.088

195/1

0.528

195/8

0.485

195/4

0.088

193/1

0.211

0.158

193/3

194/2/1

0.264

204/2/1

0.528

204/4ख

0.472

206/2

0.167

0.229

207

0.537

212/1 , 212/2 , 212/3

213

0.265 भाग 1 ]

635

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2) 228/1

0.177 254/3

0.168 17

0.298 12/1

0.282

0.230 12/2क

12/2ख

0.360 211/1क

0.105 211/5

0.106 210/2

0.518 80/3

0.116 80/1

0.067 106/1

0.274 106/2

0.130 104/1

0.090 106/4

0.100 106/5

0.115 126

0.158 127

0.172 128/1

0.244 128/2

0.115 120/4

0.130 128/3

0.158 235/3

0.115 235/4क

0.094 235/4ख

0.083 255/1

0.176 255/2

0.176 255/3

0.176 257/2

0.151 68/1/1

0.259 68/1/2

0.040 68/1/3

0.115 69

0.302 195/2

0.299 135/2

0.060 116

0.206 124

0.115 117

0.480 118

0.546 123

0.144 22

0.358 21

0.563 119

0.210 120/1

0.229

(2)

(1)

120/2

0.369

120/3

0.130

19/6

0.156/

19/5

0.153

19/4

0.129

240/1

0.360

240/2

0.101

241/1

0.302

241/2

0.302

80/2

0.066

106/3/1

0.122

120/5

0.186

125

0.086

235/9

0.102

0.162

227/2

228/2

0.193

256/2

0.194

257/1/2

0.115

71/1

0.140

71/2

0.032

71/3

0.140

20/1

0.160

194/2/2/1

0.185

194/2/2/2

0.317

204/6

0.106

212/4

0.123

212/5

0.052

212/6

0.088

227/1

0.158

योग .. 19.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण नहर क्रमांक 18 की आर. डी. 1470 मी. से 6720 तथा पिपल्या उप नहरों एवं लघु नहरों एवं चिखल्दा व कडमाल उपनहरों के निर्माण हेतु ".

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. प्र. क्र. 19 - अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- बेडवाल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.775 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.020

1/1क

176/1

0.034

185/3/2

0.375

185/3/1

0.380

186

0.460

0.082

188

194/1

0.215

0.215

194/2

187/2/1

0.013

193/2

0.164

0.122

193/1

165/1

0.159

165/2

0.080

0.080

165/4

165/3

0.080

0.220

189/1/2/1

0.140

164/1

164/2

0.140

164/3

0.075

0.075

164/4

0.448

160

132

0.449

189/1/2/3

0.366

189/2/1

0.250

136/1

0.621

0.220

189/1/2/2

(1)

(2)

189/2/2

0.260

0.180

189/1/1/2

0.240

189/1/1/1

0.172

169/1ख

0.180

91

189/2/3

0.260

6.775

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण नहर क्रमांक आर . डी. 156200 मी . से निकलने वाली चिखल्दा माईनर एम. आर. एस. एम.. 1 डी. एम. 78 , 79के निर्माण हेतु ".

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. क्र. 20 - अ- 82-08-09-भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- बटगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.684 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

26/2/3

0.334

0.088

26/2/1

0.350

26/1/1

52/3

0.090

0.387

31/1 भाग 1 ]

637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

36/1

0.352

42/1

0.387

41/1

0.352

0.344

40/1

योग .. 2.684

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 17 की करोदियां माईनर के निर्माण हेतु. ".

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. प्र. क्र. 21 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अंनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- ननोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.550 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.050

126/2

127/2

0.380

0.280

126/1

127/1ख

0.180

329/1

0.410

0.220

328/2

0.260

328/1

325/5

0.440

322/2/1

0.320

0.100

(2)

(1)

0.350

323

313/1 ख

0.225

0.060

312/ 1 ख

311/2/2

0.460

305/1 क

0.205

0.360

311/1

305/ 1 ख

0.300

0.360

310/1

0.075

310/2

310/3

0.080

0.240

306/2

0.220

306/3

300

0.305

0.200

299

270/1

0.030

0.210

265/1

275/2/1

0.300

277/2

0.040

245

0.100

0.060

240/1

0.050

244/2

242

0.080

241

0.160

240/2

0.140

0.340

232/2

232/1

0.640

0.500

235/1

0.020

232/4/4

232/5

0.300

0.020

232/4/3

0.150

232/3/2/1

0.220

232/3/2/2

0.240

250

236

0.010

0.140

249/1

251

0.260

0.320

252

140/2

0.140

140/1

0.120

0.200

144/1

144/2

0.380

145

0.340

0.400

265/2

0.030

270/2 638

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

274/2

0.100

275/2/2

0.540

275/1

0.100

277/1

0.125

99

0.340

76

0.800

0.160

80/3

80/4

0.620

72/2

0.140

71/2

0.140

125/4/5

0,100

125/4/6

0.120

125/3/4

0.070

125/3/3

0.060

147/1/1

0.560

109

0.400

101

0.170

100

0.430

87

0.540

98/1/1

0.140

125/3/2

0.045

125/3/1

0.055

125/2/2

0.140

125/1/4

0.060

125/1/3

0.045

125/1/2

0.050

123

0.160

124

0.260

122

0.060

18.550

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" औकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्रमांक 19 तथा उसकी माईनरों के निर्माण हेतु. ".

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. प्र. क्र. 24- अ- 82-08-09- भू- अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः

[भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग ) ग्राम- चिखल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.826 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.240

32/2

47

0.372

48

0.238

50/1/2/1

0.198

50/2क

0.176

51

0.580

82/2

0.030

0.030

10/1

0.050

13/1

68

0.190

69/1

0.140

70

0.290

72/1/1

0.154

0.066

74

133/2

1.692

133/3

0.066

0.100

133/4

134/4

0.430

0.484

134/2

139/1/1

0.175

140/1/1

0.010

139/1/2

0.175

140/1/2

0.030

0.087

138/1

138/5

0.213

148/1/2

0.050

0.350

145/1

146/1/1

0.320

148/1/3/1

0.186

148/1/3/2

0.264

148/4

0.250 भाग 1 ]

639

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(1)

110/1

0.250

109/3

0.250

108/1/3

0.180

107/2/3

0.200

106/1/3

0.110

105/3

0.100

105/4

0.100

8.826

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्रमांक 18 की एस. एम. 1 तथा लेफ्ट माईनर क्रमांक 8 के निर्माण हेतु. ".

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 27 मार्च 2010

प्र. क्र. 11 - अ- 82-08-09- भू- अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- रसवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.265 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

119/1

0.141

119/2

0.132

118

0.185

117/2

0.053

(1)

(2)

117/1

0.088

116/2

0.088

116/1

0.062

110

0.149

107/2/1

0.202

107/2/2

0.202

0.220

107/1/3

107/1/2

0.194

106/4

0.052

106/5

0.106

102/5/1

0.090

102/2/1

0.299

0.108

102/4/2

102/4/1

0.141

102/1

0.202

102/3/1

0.301

0.158

102/2/2

0.053

102/5/2

57/1/2

0.114

57/2

0.264

66/2

10.088

0.202

137/1

0.554

137/2

0.265

138/1 /1 क, 138/2क

130/1

0.286

130/2

0.858

0.702

139

142/2

0.301

177/2

0.180

0.070

104/1/1

100/1/2

0.326

58/1/1/1/7

0.088

0.097

59/1

63/5

0.018

0.064

143/2

59/2/1

0.031

63/4

0.032

64/5

0.011

59/2/2

0.120

0.034

63/3

63/6

0.245

104/1/2

0.125

142/1/1

0.240

0.160

142/1/2 640

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

66/1

0.212

63/2

0.052

59/4

0.062

142/1/3

0.150

102/5/3

0.088

योग . 9.265

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर 162700 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 18 मलवाडा रेक्टी माईनर -2 आर . एम. आर. के निर्माण हेतु. " .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - अ-82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम-कोलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.887 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

68/1

0.442

69/1

0.320

71/1

0.258

0.278

71/2/1

71/2/2

0.178

68/2

0.620

87/2/1

0.392

106/1 ख

0.112

87/1 क

0.213

106/2ख

0.135

[भाग 1 (1)

(2)

87/5

0.105

87/2

0.358

106/1क

0.438

106/ 2क

0.240

87/3क

0.112

87/1ख

0.090

107

0.410.

89/6

0.132

204/1

0.487

204/2

0.223

203/1

0.120

202/2

0.420

201

0.140

200

0.490

219/1/1

0.015

188/2

0.470

188/1

0.180

.185

0.120

0.228

182/3

0.920

179/3

178/1

0.090

88

0.128

89/1

0.125

89/2

0.052

192/1 /2क

0.395

89/3

0.050

89/4

0.060

89/5

0.098

101/2

0.038

100

0.034

101/3/2

0.338

86/2

0.245

0.040

86/1/6

86/1/1

0.253

86/1/5

0.108

86/1/2

0.263

82/2

0.375

117

0.450

194/1

0.482

192/1/1

0.322

195/1

0.920

195/2/1

0.360

184

0.009

0.006

151, 154

योग 13.887 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162700 मी. से शाखा क्र. 19 की रेक्टी माईनर एम. आर. 4 आर. डी. 2330 मी. से 5980 मी. टेल व इसकी सब -माईनर एस. एल. 1 आर. डी. ० मी. से 780 मी. और एस. एम. - 2 आर. डी. 0 मी. से 1630 मी. के निर्माण हेतु.".

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ-82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- पूरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.073 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

25

0.290

0.048

26/1

27/1

0.352

24/1

0.544

24/2

0.496

0.490

34/2, 35/1/1/, 35/1/3

0.308

34/3/3 , 35/2/3,36/2/3

69/1/1

0.250

0.170

69/1/2

69/2

0.220

69/3

0.200

0.500

67/1क

67/2

0.080

66

0.150

641 (1)

(2)

0.280

61/2/1

0.020

61/2/2

0.275

61/6

0.400

61/4

योग.. 5.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर क्रमांक 17 के अन्तर्गत चिखल्दा माईनर -2 की आर. डी 2940 से 5020 मी. के निर्माण हेतु. ".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र . 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22- अ-82-08-09-9अ- 82-08-09- भू- अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम-खेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.582 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

19

0.141

18/4

0.160

0.246

20

21/1

0.211

0.282

22/1/1

29/1/2/2

0.264

0.200

30/2,30/3 } 1

0.200

30/2,30/ 3 } 2

0.200

30/2/30/3/3

37/1

0.387

36/1/1

0.194 642

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

36/2

0.158

38

0.142

39/2/1

0.142

39/1/3

0.123

41

0.510

13/2/1

0.299

13/1

0.263

12/8

0.140

10/2

0.238

10/1/1

0.238

9/1

0.212

9/2

0.212

12/5

0.140

12/6

0.140

12/7

0.140

योग 5.582

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से करोदिया माईनर डी व्हाय 17 की आर.डी. 2370 से 3740 मी. तक के निर्माण हेतु. ".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- बाजडीखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.610 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

5/2

0.270

[भाग 1 (1)

(2)

5/1

0.305

0.447

2/2, 11/2

12/1/2

0.245

0.235

12/2/ 2,1/2,12/ 1 / 1

12/2/1

0.220

48

0.633

47

0.255

योग .. 2.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 8930 मी. से 9250 मी. तक एवं 11 एल माईनर बाजडी की आर.डी. 600 मी. से टेल 1050 के निर्माण हेतु." .

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 26- अ- 82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- निसरपुर

( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.470 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

445

0.135

446/1

0.135

443

0.588

442

0.619

432

0.892 भाग 1 ]

643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

0.485

427/1, 427/2

426/1

0.325

426/2

0.221

425/3

0.522

416/4

0.274

417/2

0.218

430

0.038

429

0.170

428

0.194

421/1/2

0.402

420/1

0.209

420/2

0.099

420/3

0.121

341/1/4

0.115

341/1/2

0.165

342

0.178

343

0.163

406

0.072

344/5

0.130

योग .. 6.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 18 की कोठडा टेल माईनर की आर.डी. 855 मी. से 20060 मी. व इसकी सब माईनर ० मी. से 720 मी. के निर्माण हेतु" .

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27 - अ-82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- अमलाबावडी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-7.020 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

16/1

0.398

13/1

0.349

13/2

0.245

12/1

0.450

0.280

12/2

0.253

19/1

16/2

0.389

20

0.235

21/1

0.440

22

0.240

34

0.225

23

0.175

37

0.583

75/1

0.200

75/2

0.180

42/3

0.440

0.240

42/1

42/2/1

0.180

42/2/2

0.180

47/1

0.138

0.119

47/2

47/3

0.119

76/1

0.275

76/2

0.225

76/3

0.462

योग .. 7.020

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 डी. व्हाय की आर.डी. 9350 मी. से टेल आर. डी. 10900 मी. व कोठडा टेल माईनर की आर.डी. 00 मी. से 825 मी . तक व बाजडी माईनर की आर.डी. 00 मी. से 600 मी . के निर्माण हेतु".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

644

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 28 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- कडमाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.637 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

20

0.470

17

0.210

19

0.470

23/3

0.525

23/2

0.232

8/3पैकी

0.350

25

0.097

27/1/2

0.438

27/2

0.413

48/1/1

0.190

48/1/2

0.223

48/2

0.425

40

0.465

80

0.345

0.208

79/1

0.208

79/2

41/2

0.380

43/2

0.423

41/1

0.380

107

0.090

106/1

0.250

106/3

0.045

105/2/2

0.245

105/1/2/2

0.101

105/1/2/4

0.101

105/1/1

1.126

105/1/2/3

0.968

104/1

0.088

[भाग 1 (1)

(2)

104/2

0.880

100/1

0.114

100/2

0.061

100/3

0.172

100/4

0.319

82/1

0.230

82/2

0.210

83/1

0.185

योग . .11.637.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर.डी. 6720 मी. से आर.डी. 8930 मी. व इसकी कडमाल माईनर की आर.डी. 00 मी. से 1920 मी. तक के निर्माण हेतु. ".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 29 - अ- 82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम-गेहलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.715 हेक्टर,

रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नम्बर (1)

(2)

20/1 पैकी

0.288

20/2पैकी

0.414

17/2

0.482

22

0.220

21/1 ख

0.370

25/1 क

0.050 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

25/5

0.350

25/3

0.088

25/4

0.075

48/2

0.105

48/3

0.148

49/1

0.105

49/2

0.105

47/1

0.250

47/2

0.149

45/1

0.242

45/3

0.182

45/4

0.182

45/5

0.268

36/1

0.355

36/2

0.115

36/3

0.258

76/3

0.176

77/4

0.185

80/4

0.325

81/2

0.168

82

0.150

85

0.308

113

0.440

116/1

0.396

130

0.308

128/2

0.280

128/3/1

0.250

127/1/1

0.235

127/4

0.209

126/2

0.259

126/3

0.225

योग .. 8.715

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की वितरण नहर क्रमांक 17 की करोदिया माईनर की आर.डी. 7470 मी. से 9210 मी. तक एवं बितरण नहर क्रमांक 18 कडमाल माईनर 1 की आर. डी. 330 मी. से 1410 मी. एवं सब माईनर 1 की आर.डी. 00 से 1060 मी. के निर्माण हेतु".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

645 प्र. क्र. 30- अ- 82-08-09- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम-रेक्टी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.574 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

189/2/2

0.274

185/2/2

0.216

185/2/1

0.490

186

0.425

182

0.316

0.122

178/3

178/2

0.230

178/1

0.043

177/2

0.245

177/1

0.101

176/4

0.043

176/3

0.058

176/2

0.072

76/1

0.059

0.072

176/1

76/4

0.158

174/3

0.101

76/2

0.072

76/3

0.086

77/3

0.115

77/2

0.101

77/1

0.201

78/2

0.144

79

0.244

96/1/1

0.187

85

0.304

102/1

0.159

104/1

0.058 646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

51

0.057

185/1/2

0.057

190/1

0.086

190/2

0.094

0.130

190/3

160/4

0.086

190/6

0.172

0.405

184/2

179/4

0.648

95

0.058

171/2/1

0.259

171/4

0.187

171/3

0.115

171/1

0.216

172/2

0.288

0.245

172/1

80/2/1

0.317

0.099

80/2/2

0.043

175

24

0.043

0.121

174/1/1

0.124

78/1

55/3/1

0.065

102/3

0.094

97/1/3

0.203

97/2

0.101

0.101

97/3

97/4

0.101

101/1

0.130

102/2

0.144

0.115

94/1/1

61

0.157

80/3

0.171

80/6

0.074

80/4

0.063

74/1 पैकी

1.094

74/1 पैकी

0.385

137/1

0.030

योग 11.574

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी . से निकलने वाली डिस्ट्रीव्यूटरी क्र. 18 की रेक्टी माईनर एवं सब माईनरों के निर्माण हेतु".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 31 - अ-82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम-मलवाडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.894 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

49/1

0.246

48/1

0.308

47/1/1/3

0.132

47/1/1/2

0.070

47/1/1/1

0.020

34/2/1

0.026

34/1/1/1

0.352

11/2

0.069

12/1

0.318

10

0.282

0.598

2/1

49/2

0.400

49/3

0.370

52/1

0.300

52/2

0.400

52/3

0.630

53/1/1

0.230

53/2/1

0.240

0.070

53/2/2

59/3

0.450

60

0.670

86/1

0.520

87

0.773

85/2

0.228 भाग 1 ]

647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

61/2

0.352

83

0.352

81

0.229

80

0.220

79/1

0.045

79/2

0.230

66/1

0.044

0.282

67/2/2

77/1

0.334

77/2

0.334

0.185

71/4

72

0.184

22

0.299

21/3/1/2

0.177

51/2

0.360

44

0.238

0.255

42/1

39/1

0.237

55/1

0.100

38/2

0.240

34/1/3

0.450

0.045

16/2

योग .. 12.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना वितरण नहर 156200 मी. से निकलने वाली डी व्हाय 17 मलवाडा एम.आर.खेड़ा माईनर एवं करोदिया माईनर के निर्माण हेतु. ".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32 - अ-82-08-09- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षीं

(ग ) ग्राम-कोठडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.552 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.205

164/2/2

164/2/1

0.220

163/1

0.176

163/2

0.478

163/3

0.880

164/1/1

0.152

164/1/2

0.152

164/1/3

0.143

164/1/4

0.143

0.098

131/1

132/1

0.165

0.198

132/2

132/3

0.330

0.212

123/1 / 1ख

योग .. 3.552

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 18 की टेल माईनर की आर. डी. 2070 मी. से 3410 मी. के निर्माण हेतु".

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33 - अ-82-08-09- भू-अर्जन 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी 648

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(ग ) ग्राम- खापरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.780 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

203/1

0.340

205/2/1

0.112

205/1

0.209

206/1

0.100

206/2

0.100

172

0.484

173/1

0.242

163/2

0.264

163/4

0.110

143

0.564

142/1

0.346

142/3

0.200

142/2

0.480

141/2/3

0.418

25/1

0.470

25/2

0.460

24

0.420.

23

0.396

22/3

0.298

17/2/2

0.300

17/3

0.285

17/1

0.060

13

1.152

14

0.586

15/1 , 15/2

0.384

योग .. 8.780

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 162700 मी. से निकलने वाली टेल डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 19 की करोदिया माईनर के निर्माण हेतु ", नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

धार , दिनांक 30 मार्च 2010 संशोधित अधिसूचना

क्र. 413- प्र.क्र.-अ-82-2008-09-2010- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2019- प्र. क्र.अ-82-2009 , धार, दिनांक 8 अप्रैल 2009 से ग्राम रहमानपुरा तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.734

[भाग 1 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग1 , पृ. क्रमांक 1060-1061 पर दिनांक 17 अप्रैल 2009 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया, दिनांक 19 अप्रैल 2009 तथा चौथा संसार, दिनांक 19 अप्रैल 2009 में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी- नम्बर 11188/2009 है . जिसमें खसरा क्र. 114/1 के स्थान पर खसरा क्र. 144/1 प्रकाशित हो गया है . अतः खसरा क्र. 144/1 के स्थान पर खसरा 114/1 पढ़ा जावे.

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

क्र. 419- वाचक- प्र.क्र. अ- 82-2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील-मनावर

(ग ) ग्राम-डोंगरगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.225 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

सर्वे नम्बर निजी (1)

5

0.265

6/1

0.080

6/2

0.160

95

0.720

योग 1.225

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर 73 के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

649

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 425 - भू-अर्जन- प्र.क्र.6-अ- 82-2008.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम- देवलरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 17.665 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

1/1

0.200

1/2

0.200

4/4

0.455

4/1/1

0.078

4/1/3

4/1/2

0.075

4/1/4

0.078

0.077

4/1/5

4/2/1

0.155

4/2/2

0.155

4/2/3

0.155

4/2/4

0.155

4/3 पै

0.115

4/3 पै

0.200

31/4

0.100

31/5

0.080

31/6

0.080

31/7/1

0.080

31/8

0.075

31/11

0.075

31/9

0.080

0.075

31/10

31/12

0.075

0.075

31/13

30

0.050

48/1

0.650

48/2

0.260

(1)

(2)

0.250

47/1

47/2/1

0.100

340/2/2

0.030

340/2/3

0.020

340/1

0.050

45/1

0.150

109/1

0.210

341/3

0.160

50

0.150

52

0.075

120/1/1

0.106

120/1/2

0.100

120/1/3

0.100

112/2

109/2

0.210

341/4

0.085

119/1/2/1

0.180

339/4/2

118

0.030

0.204

339/1

0.300

110

0.120

111/2

0.040

0.070

112/2

45/2

0.155

104/1

0.110

98/3

0.230

104/2

0.080

99

0.400

100

0.030

98/2

0.250

104/3

0.040

92/4/3

0.175

91/1

0.230

91/2

0.100

154/2

0.025

0.450

90/5/2

90/5/1

0.030

340/2/1

0.100

341/1

0.070

113

0.050

341/2

0.070.

650

(1)

(2) 380/1

0.120 380/2

0.120 375/1

0.100 374/1

0.120 364

0.600 374/2

0.120 374/3

0.100 374/4

0.050 375/2

0.100 374/5

0.050 374/6

0.080 371 पै

0.040 371 पै

0.020 370

0.350 122/1/1

0.051 122/1/2

0.051 122/1/3

0.051 7/1

0.089 7/2

0.500 9

0.045 186

0.040 11/4

0.150 11/3

0.060 187/2

0.020 187/1

0.500 190/1

0.270 190/2

0.270 210

0.420 211

0.160 212/1

0.020 212/2

0.640 87/1

0.380 220

0.180 233

0.300 231

0.130 229

0.100 225

0.140 226

0.150 227

0.220 283/1

0.280 275/2

0.500 279

0.220

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

[ भाग 1 (1)

(2)

275/1

0.100

232/1

0.080

232/4

0.075

232/2

0.080

232/3

0.075

232/5

0.080

232/6

0.080

योग . 17.665

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 423 - प्र.क्र. 61- अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम-गोंगावा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.225 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

68/1/2/1 /1 क

0.046

68/1/2/1 / 1 ख

0.046

119/4

0.072

69/1/1

119/3

0.201

69/2

0.094 भाग 1 ]

651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(1)

119/2

0.202

122/1/2

0.216

122/2/1

0.266

122/2/1/2

0.216

68/1 /1ख

0.042

122/11

0.214

78/1

0.086

0.072

78/2

78/3

0.080

78/4

0.080

76/1

0.072

76/2

0.072

75/2

0.230

75/1/2/3

0.086

75/1/2/1 क

0.038

69/1/2

0.122

0.522

68/2

69/3/1

0.101

75/1/2/ 1 ख

0.049 योग . .3.225

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

धार , दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. 449 - वाचक - प्र.क्र. 28-अ- 82-2008-09- भू-अर्जन- प्रकरण क्र. 28- अ- 82-2008-09 , कार्यालय पत्र क्रमांक 1645 भू- अर्जन-09- मनावर- धार दिनांक 18 मार्च 2009 , ग्राम बडगांव , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 9.456 के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियन , 1894 में (सन् 1894 क्र. एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृ. क्र. 908 , 909, दिनांक 27 मार्च 2009 के अंक तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया तथा राज एक्सप्रेस, दिनांक 26 मार्च 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसका जी नम्बर 26563/09 है , जिसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

संशोधित उद्घोषणा

अनुसूची

संशोधित प्रकाशन पूर्व में प्रकाशित

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा

अर्जित रकबा

सर्वे नं. निजी

0.477

0.225

4/1/1/2

0.126

4/1/1/3

0.126 44/2

1.038

44/2/2

0.638

44/2/1

0.400- शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी.

क्र. 443 -वाचक- प्र.क्र. 59- अ-82-2008-2009-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-गांगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.440 हेक्टर.

सर्वे नम्बरं

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

278/2

0.178

279/1

0.060 652

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2) 278/3

0.090 278/4

0.230 270/9/2

0.190 68/3

0.265 270/6

0.160 269

0.300 268

0.030 267/1

0.335 267/2

0.335 266

0.317 252

0.195 68/2

0.145 74

0.048 53/2

0.080 52/2

0.265 53/1

0.120 52/1

0.160 54/1

0.030 8

0.240 9/2

0.315 10

0.048

0.195 15/2

15/1/1/2

0.105 15/2

15/1/2

0.240 15/2

24/1

0.520 25

0.240 26

0.290 69

0.080 70

0.550 71

0.045 72

0.015 75

0.180

[भाग 1 (1)

(2)

56/1 /क

0.190

56/2/क

56/ 1ख

0.090

56/2ख

56/1 ग

0.090

56/2 ग

111

1.152

112

0.290

0.345

114/2

113/1

0.317

114/1

0.030

348/2/3

0.025

435/1

0.670

433

0.585

432

0.460

119/1

0.335

24/2क

0.240

55

0.025

योग 11.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट मायनर 72 के बीच नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 2492 - भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बण्डा

नगर/ग्राम-जगथर (ग)

(घ) क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

1165

0.12 योग : 0.12

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2491 - भू- अर्जन-2010 प्र.क्र. 2 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6

653 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बण्डा

(ग) नगर/ग्राम- जमुनियां

(घ) क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

302/1

0.09 योग : 0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2493- भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 3 -अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बण्डा

(ग) नगर/ग्राम- पटारी 654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(घ) क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

6

0.20

9/1

0.10

योग : 0.30

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 612- भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. 10-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- पटेलनाका

सर्वे नम्बर

(1)

(हे. में) (2) रकबा

निजी भूमि

9

0.07

10

0.35

11

0.02

12

0.01

29

0.23

[ भाग 1 (1)

(2)

30

0.28

31

0.12

32

0.07

13

0.25

14

0.02

15

0.13

16

0.23

17

0.12

18

0.33

19

0.32

22

0.21

23

0.01

24

0.11

25

0.03

0.14

26

योग : 3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पटेलनाका तालाब निर्माण होने से ग्राम पटेलनाका का कुल रकबा निजी भूमि 3.02 हेक्टेयर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 614- भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. 11-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-बिजोरी

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

निजी भूमि

2

0.18

6/2

0.45 भाग 1 ]

655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

0.34

6/1

7

0.06

4

0.13

8

0.28

17

0.53

योग : 1.97

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पटेलनाका तालाब निर्माण होने से ग्राम बिजोरी का कुल रकबा निजी भूमि 1.97 हेक्टेयर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 23 मार्च 2010

प्र.क्र. 1 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- श्यामपुर

(ग) नगर/ग्राम - तकिया

(घ) क्षेत्रफल-0.281 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1) 57 में से

0.281

योग : 0.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाहजहांपुरा बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 26 मार्च 2010

भू- अर्जन प्र.क्र.एफ. पत्र क्र. भू-अर्जन- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- उदयपुर

(घ) क्षेत्रफल-7.454 हेक्टेयर

नागौद ( सतना ) शाखा नहर में पड़ने वाले अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 . पटवारी हल्का नं. 20

अधिग्रहित होने वाला रकबा खसरा नम्बर सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3) 81

0.272

0.272

1.217

0.400 81/1

0.330 87/2क

0.609

0.609

0.130 87/2ख

0.304

0.334

90/1

0.060

0.209

90/2

0.116

90/3

0.116 656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(3) (1)

0.031

91

0.031 92

0.460

0.280 450

0.370

0.523

454-

0.167

0.100

0.230 455

0.230

589/455

0.157

0.010 458

0.136

0.002

0.105

459

0.105 460

0.115

0.115

461

0.136

0.136 462/1

0.105

0.105 462/2

0.157

0.157

0.010 467

0.105

0.020

0.125

468

0.125

0.030 469

470

0.125

0.040 481

0.115

0.050

0.050

0.052

486/1

482

0.240

0.240 477

0.050

0.094

478

0.105

0.050

0.070 479

0.115

483/2

0.042

0.017 483/3

0.063

0.063 484/1

0.042

0.018

0.026

484/2

0.026 484/3

0.026

0.026

0.042 485/3

0.042

485/2

0.028

0.042

486/2

0.042

0.038 486/3

0.042

0.042 487/2

0.050

: 0.046 487/3

0.044

0.044

0.052

0.048 488/2

488/3

0.052

0.052

0.360 491

1.348

0.021

0.001 492

0.021 493/1

0.021

0.105

493/2

0.105

0.060

0.063

494/2

0.030

0.282

496/1क 1

0:040

0.105

496/1 क 2

0.020 496/1 खं 1

0.183

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.020 496/1 ङ 1

0.105

496/2

0.130

0.130 441/1

442/1

443/1

444/1

0.439

0.220 445/1

446/1

447/1

441/2

442/2

443/2

444/2

0.110

0.648

445/2

446/2

447/2

0.042

0.030 497/1

503/1

0.010

0.010 503/2 क

0.012

0.042

0.052 503/2 ख

0.052

504/1

0.648

0.387

0.233 504/2 क

0.794

0.069 505/1

0.533

505/2

0.201

0.261 .

0.010 505/5

0.063

0.200

0.240

515/1

0.398 514/1 क

0.643

0.063

0.042 514/1 ख

439/1

440/1

0.209

0.209 588/440क

448/1

438/1

449/1

448/2

438/2

449/2

0.061

0.199

439/2

440/2

588/440क

0.060

0.115

476

0.225

0.010 463/1

15.043 7.454 कुल योग :

भाग 1 ]

657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9' अप्रैल 2010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .

सतना , दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. एफ . भू- अर्जन- 09- संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- म. प्र. शासन/निजी खाता

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम-अमझर

क्षेत्रफल-2.629 हेक्टेयर.

(घ)

क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.404

416/1 क

0.809

416/2ख

0.809

416/2क

416/4 ख

0.607

निजी खाता भूमि योग : 2.629

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अमझर तालाब योजना.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू-अर्जन, जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. 423 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) नगर/ग्राम- बुदरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.715 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

99

योग : 0.715 0.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 424 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी 658

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(ख ) तहसील-राजपुर

(ग) नगर/ग्राम-निहाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.774 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

15/5

0.675

15/2/4

0.255

15/2/5

0.063

16/1/2

0.160

16/1/1

0.332

16/1/3

0.275

16/4

0.101

19/2

0.410

35/2

0.603

35/6

योग : 2.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 425 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) नगर/ ग्राम-दानोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1) 491

0.194

[भाग 1 (1)

(2)

492/3

0.060

0.546

492/7, 492/10

492/8

0.015

492/9

0.065

494

0.175

496

0.335

497/1

0.175

497/2

0.260

497/3

0.225

497/4

0.065

497/5

0.769

497/6

0.034

497/7

0.305

497/8

0.065

503/1

0.128

503/2

0.586

503/3

0.090

503/9

0.030

503/11

0.050

503/12

0.053

503/13

0.050

503/14

0.218

516/2

0.398

517

0.846

0.190

521, 522

523/2

0.125

523/3

0.202

527/2

0.559

529/2

0.056

523/4

0.101

527/3

0.292

527/1

0.097

528/2

528/3

0.664

529/1

530/2

585/9

0.060

586

0.250

589/2

0.455

589/3

0.250

589/6

0.504

596/1

0.360

596/3

0.240

596/4

0.395

596/5

0.015 भाग 1 ]

659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

596/6

0.050

596/7

0.180

596/8

0.202

627

0.525

628/2

0.225

628/3

0.809

628/4

0.992

628/5

0.255

योग : 13.790

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 426 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) नगर/ग्राम- नरावला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.537 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1) 13

0.128

11/2

11/3

0.125

12/1

14/5

1.104

14/9

14/11

0.180 योग : 1.537

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 427- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) नगर/ ग्राम- राईपुरा

लगभग क्षेत्रफल-8.372 हेक्टेयर.

(घ )

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

10/1 ग

0.364

10/1 घ

0.062

0.069

10/1 झ

10/1 ड

0.238

10/1 ज

0.141

10/1 च

0.534

0.043

10/1 छ

0.010

10/2, 19/3

19/1

0.815

85/1

0.085

83/1

0.015

110/8

0.030

85/2

0.590

87

0.664

110/1

0.095

110/2

0.303

110/6

0.020

110/7

0.395

112/3

0.330

116/4

0.038 660

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

0.750

140

0.731

141, 142

139/2

144/2

2.050

145/1

योग : 8.372

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भू- अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 428 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला - बड़वानी

(क)

(ख ) तहसील- राजपुर

नगर/ग्राम- रोझानी

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.363 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

121/2

0.554

121/4

0.052

123

1.495

124

0,070

0.745

126/1

126/3

0.650

127/1

0.698

127/2

0.705

0.585

128/1

135/5

0.458

0.115

137/1

0.670

137/3

[भाग 1

(2)

(1)

137/2

0.640

0.325

137/4

0.035

137/5

137/6

0.010

0.243

138/2

145/13

0.455

0.225

149/2

0.050

149/7

0.010

149/9

150/3

0.024

149/10

0.087

0.033

150/2

149/11

0.184

149/12

0.032

150/4

0.024

0.104

150/1

0.085

151/1

योग : 9.363

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु .

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 429 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(ग) नगर/ग्राम- मोरानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.281 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में) (1)

(2) 31/1

0.015 31/5

0.050 31/6

0.305 31/7

0.155 31/8

0.150 31/9

0.150

0.180 31/10 , 31/11

34/2, 79/5

0.690 70/2

0.005 72

0.344 73/2

73/3

0.705 73/4

74/2

0.556 74/3 , 75/1

75/5

0.115 75/6

0.050 77/2

0.520 77/3

0.199 77/4

0.145 77/6

0.100

0.198 77/7 , 78

87/3

0.209 124

0.065 126/4

0.250 126/6

0.240 126/5

0.693 128/1

0.463 128/2

0.020 129/4

0.010

0.260 171/1/1/1/1 , 283/6

171/1/3

0.263

661 (1)

(2)

171/1/4

0.450

171/1/7

0.400

171/1/9

0.170

171/3

0.564

175/2

0.105

175/10

0.055

175/11

0.764

258

0.110

0.010

261/2, 263/1

262

0.774

263/2

1.238

263/3

0.128

263/4

0.238

263/6

0.010

263/8

0.005

274/1

0.300

274/3

277/2

0.130

278

279/2

275/1

0.810

0.310

275/2, 286/7

286/5

287/3

1.799

288/3

287/1

1.632

287/2

2.174

योग : 19.281

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , भू- अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 1 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 679-2010 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

तहसील- सिंगरौली

(ख)

पटवारी हल्का- बलियरी नं. 39

(ग )

ग्राम का नाम- बलियरी

(घ)

लगभग क्षेत्रफल-190.995

(ङ)

खसरा नम्बर

कुल अर्जित क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

18/1/1

0.607

0.607

18/1/2

0.193

18/2जु.

0.193

18/2जु.

0.134

18/2जु.

0.133

18/2जु.

0.133

18/2जु.

0.024

18/2जु.

0.203

18/2जु.

0.202

18/2जु.

0.202

18/2जु.

0.202

18/2जु.

18/3

0.405

0.486

18/3जु.

0.486

18/3जु.

0.486

18/3जु.

0.485

18/3जु.

0.485

18/3 जु.

0.405

18/4जु.

0.405

18/4जु.

(1)

(2)

0.325

18/4जु.

0.080

18/4 जु.

0.404

18/4 जु.

18/5

0.959

1.696

18/6 जु.

0.489

18/6 जु.

0.324

18/6 जु.

0.324

18/6 जु.

19/1

0.067

19/1

0.067

19/1

0.068

19/1

0.068

0.068

19/1

19/1

0.067

19/1

0.068

19/1

0.068

19/1

0.090

19/1

0.090

19/1

0.089

19/2

1.619

0.203

19/3 जु.

0.202

19/3जु.

0.809

19/3 जु.

0.562

19/3 (1)

0.281

19/3 ( 2)

0.562

19/3 (3)

0.135

19/4

0.135

19/4

19/4

0.135

19/4

0.135

0.135

19/4

0.135

19/4

0.135

19/4

0.135

19/4

19/4

0.179

0.180

19/4

0.180

19/4

1.214

19/5

19/6

0.607

0.394

19/7 ( 1)

0.410

19/7 (2)

0.410

19/7 जु.

71/1

0.404

71/1

0.202

71/1

0.067

71/1

0.068

71/1

0.068

71/2

0.809 भाग 1 ]

663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2) (1)

0.135 71/3 ( 1)

0.134 71/3 ( 2)

0.135 71/3 (3)

0.405 71/3 ख

0.809 71/4.

0.281 71/5 क

0.526 71/5 ख

71/6 क

0.405 71/6 ख

0.081

0.270 71/7 जु.

0.135 71/7 जु.

1.093 71/8 क

1.092 71/8 ख

0.415 71/9 जु.

0.139 71/9 जु.

0.139 71/9 जु.

0.139 71/9 जु.

0.139 71/9 जु.

0.405 72/1

0.135 72/2क

0.270 72/2ख

0.202 72/2

1.193 72/3 क 1

0.417 72/3 क 2

0.271 72/4 जु.

0.067 72/4जु.

0.067 72/4 जु.

0.379 72/5 जु.

0.152 72/5 जु.

0.076 72/5जु.

1.013 72/6 जु.

0.404 72/6 जु.

0.202 72/6 जु.

0.809 72/8

0.404 73/1 जु.

0.034 73/1 जु.

0.101 73/1 जु.

0.034 73/1 घ

0.202 73/1 जु.

0.034 73/1 जु.

0.068 73/2क 1

0.067 73/2 क 2

0.067 73/2क 3

0.203 73/2ख

73/3 क

0.399

0.006 73/3 ख

2.463 73/4 क

73/4 ख

0.410

(2)

(1)

0.379

73/5 जु.

0.094

73/5 जु.

0.094

73/5 जु.

0.809

73/6

0.500

73/7 ख ( 1)

0.410

73/7 ख (2)

73/7 ग

1.214

0.405

74/1 जु.

0.101

74/1

0.202

74/1

0.034

74/1

0.034

74/1 ङ

0.033

74/1

1.370

74/2

0.068

74/2जु.

0.191

74/2जु.

0.191

74/2जु.

0.809

74/3

0.028

74/4जु.

0.287

74/4जु.

0.045

74/4जु.

0.045

74/4जु.

1.214

74/5

1.235

74/6 जु.

0.338

74/6 जु.

0.225

74/6 जु.

0.225

74/6 जु.

0.405

74/8

0.202

74/8

0.067

74/8

0.067

74/8 घ

0.068

74/8

0.067

75/1 क 1

0.067

75/1 क. 2

0.068

75/1 क 3

0.203

75/1 ख

75/2

0.404

0.405

75/2जु.

2.699

75/3 जु.

0.674

75/3 जु.

0.674

75/3जु.

0.506

75/4

0.203

75/6

75/6

0.101

75/6

0.034

75/6 घ

0.034

0.033

75/6

75/7

1.619 664

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(1)

(2)

2.699 76/1 जु.

0.674 76/1 जु.

0.674 76/1 जु.

0.607 76/2जु.

0.455 76/2जु.

0.152 76/2जु.

76/3 क

0.405 76/3 ख

0.203 76/3 ग

0.202 77/1 क

4.338 77/1 ख

2.169 77/1 ग

0.349

1.411 77/1 घ ( 1)

0.410 77/1 घ (2)

78/1 क 1

3.434

0.312 78/1 क 2

78/1 ख 1

0.400

0.401 78/1 ख 2

0.401 78/1 ख 3

0.372 78/2 क

78/2 ख

0.124 78/3

0.494

0.494 78/4

78/5

0.494 78/6

0.494 78/7

0.824

0.414 78/8 ( 1 )

0.410 78/8 ( 2)

0.419 78/9 क

0.405 78/9 ख

0.824 78/10

0.015 78/11 जु.

0.809 78/11 जु.

0.824 78/12

78/13

0.618 78/14

0.618 78/15

0.618 78/16

0.618 110/1 क 1

1.517

0.506 110/1 के 2

110/1 ख

1.012 110/1 ग

1.012 110/2

0.809 200/1

0.809

0.056 200/2 ( 1 )

1.200 200/2 ( 2)

1.200 200/2 ( 3 )

1.200 200/2 (4)

[भाग 1 (1)

(2)

1.200

200/2 ( 5)

1.257

201/1 क

201/1 ख

1.200

201/1 ग

1.200

201/1 घ

1.200

0.129

202/1 क 1 जु.

0.129

202/1 क 1 जु.

202/1 क 2

1.011

202/1 ख

0.252

202/1 ग

0.502

202/2 क

0.674

202/2 ख

0.337

202/3 क

0.539

202/3 ख

0.068

215/1

2.298

3.166

215/2जु.

0.420

215/2 जु.

0.420

215/2जु.

0.425

215/2जु.

0.425

215/2जु.

215/4

0.405

0.202

222/1 क

222/1 ख

0.202

223/1

0.370

223/1 क 1

1.597

223/1 क 2

0.193

223/1 ख 1

0.485

223/1 ख 2

0.283

223/1 ख 3

0.485

0.156

223/1 ख 4 (1 )

0.008

223/1 ख 4 (2 )

223/2 क

0.002

0.202

223/2 क 1

0.202

223/2 क 2

223/2 ख

0.405

223/2 ग

0.121

223/2 घ

0.121

0.445

223/2 ङ

223/2 च

0.121

223/3

1.619

0.713

223/4 क जु.

0.400

223/4 क जु.

223/4 ख 1

0.486

223/4 ख 2

0.405

223/4 ख 3

0.404

223/4 ग

0.389

223/4 घ

0.441

223/5

0.299 भाग 1 ]

665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2) (1)

224/2

1.214 224/3 क

0.152 224/3 ख

0.404 224/3 ग

0.404

0.202 224/3 घ 1

224/3 घ 2

0.202

0.152 224/3 जु.

1.214 224/4

225/2 ङ 1

0.240

0.120 225/2 ङ 2 क

225/2 ङ 2 ख

0.120 225/2 ङ 3

0.675 225/2 ङ 4

0.108 225/2 ङ 5

0.109

0.108 225/2 ङ 6

225/2 ङ 7

0.108 225/2 ङ 8

0.109 225/2 ङ 9

0.109 225/2 ङ 10

0.109 225/2 ङ 11

0.109 225/3 ङ 1

1.214 225/3 ङ 2

0.405 225/4

0.506 225/5

0.405 225/6

0.607 226/1

2.428 226/2 क 1

0.540 226/2 क

0.271 226/2 ग

0.538 226/2 क 2

0.270 226/2 ख

0.809

1.463 226/3 जु.

0.809 226/3 जु.

0.489 226/3 जु. 1

0.123 226/3 जु. 2

0.123 226/3 जु. 3

0.383 226/3 जु. 4

0.202 226/3 जु. 5

226/4

0.428 226/5 क

2.809 226/5 ख

0.607 226/5 ग

0.607 226/6 क

0.017 226/6 क

0.400 226/6 ख

0.405 226/6 ग

0.405

0.189 226/6 घ

0.405 226/7

(2)

(1)

227/1 क

1.214

0.384

227/1 ख

227/1 ग

0.415

0.415

227/1 घ

227/2

0.405

0.323

227/2जु.

0.323

227/2 जु.

0.324

227/2जु.

0.324

227/2 जु.

0.324

227/2 जु.

227/3 क

0.429

227/3

0.101

0.068

227/3 जु.

0.068

227/ 3 जु.

227/3 ख

0.143

227/4

0.607

227/5

0.405

3.629

228/1 जु.

0.413

228/1 जु.

2.021

228/1 जु.

229/1 ङ 1

0.607

229/1 ङ 2

0.202

0.337

229/2 ख

229/2 क

1.686

1.752

230/1 ङ 1 जु .

2.428

230/1 ङ 1 जु.

230/1 ङ 2

0.069

230/2 क

0.607

230/2 ख

0.202

230/3

1.619

0.809

233/1 क

233/1 ख

0.809

233/1 ग

0.809

233/1 घ

0.810

1.696

233/2क ( 1 )

0.607

233/2क ( 2)

233/2 ख 1

0.265

233/2 ख 2

0.485

0.485

233/2 ख 3 .

0.485

233/2 ख 4

233/3 क

0.405

233/3 ख

1.214

1.579

233/1 ङ 1

0.890

234/1 ङ 2

0.278

234/1 . क 2 जु.

0.410

234/1 क 2 जु.

1.107

234/2 क

234/2 ख

0.410 666

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(2)

(1)

0.506

234/2जु.

1.821

234/3 जु. 1

0.405

234/3 जु. 2

0.202

234/3 जु. 3

1.214

234/4

1.103

234/5 ( 1 )

0.111

234/5 ( 2)

234/6

0.081

234/7

0.809

कुल योग 190.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है,-विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विन्ध्यनगर के चतुर्थ चरण के एश. डाईक निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. 958भू- अर्जन- सांवेर - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इंदौर

(ख) तहसील-सांवेर

(ग) नगर/ग्राम- सोलसिन्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.520 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में ) (2)

323/4

0.352

0.056

429/2/2

(2)

(1)

429/2/1

0.051

429/2/3

0.061

429/1

1 मकान, 1 कुंआ

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अंतर्गत भूमि के अर्जन बाबद.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , इंदौर एवं तहसील सांवेर अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 960 - भू-अर्जन- सांवेर-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- इंदौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग) नगर/ग्राम- जैतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.894 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

84/2

0.378

84/4

84/5

0.305

89/5

0.048

89/4

107/198/2/2

0.021

0.056

109/5/1

0.054

107/198/2/1

0.032

111/6

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अंतर्गत भूमि के अर्जन बाबद.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं तहसील सांवेर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राकेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-04-09.15.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-04-09.15.Ordinary.