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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 16 April 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-04-16.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 .

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2010- चैत्र 26 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.-- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. ई - 5-395- आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री एम. एम . उपाध्याय , आयएएस , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 3 से 13 अप्रैल 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. ई - 5-741- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री जब्बार ढांकवाला, आयएएस, सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19 अप्रैल से 14 मई 2010 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

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जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री जब्बार ढांकवाला की अवकाश की अवधि में श्री प्रभाकर बंसोड, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं साप्रवि ( मानव अधिकार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का चालू कार्यभार सौंपा जाता. है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जब्बार ढांकवाला को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जब्बार ढांकवाला द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभाकर बंसोड जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के चालू कार्यभार से मुक्तंहोंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री जब्बार ढांकवाला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जब्बार ढांकवाला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-296- आयएएस - लीव -एक-5.- ( 1 ) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति , जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन को दिनांक 9 अप्रैल से 31 मई 2010 तक तिरपन दिन एक्स इंडिया असाधारण अवकाश ( अवैतनिक अवकाश ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती आभा अस्थाना की अवकाश की अवधि में श्री प्रभांशु कमल, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव , भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

[ भाग 1 (4) श्रीमती आभा अस्थाना द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव , भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संस्कृति, जेल एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. ई- 5-526- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2010 द्वारा श्री मनोज झालानी , आयएएस , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23 फरवरी से 26 मार्च 2010 तक बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 फरवरी से 10 मार्च 2010 एवं दिनांक 12 से 26 मार्च 2010 तक कुल इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के आदेश दिनांक 24 फरवरी 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. ई- 1-353-2009-5-संशोधन ( 1 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-353-2009-5- ( एक ) , दिनांक 26 मार्च 2010 की तालिका के अनुक्रमांक 10 के खाना-3 में " आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानान का अतिरिक्त प्रभार " के स्थान पर " आयुक्त-सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. सी. पंत, अवर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009- इक्कीस- ब-(एक ) .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 43-2009- इक्कीस- ब-( एक ) , दिनांक 10/15 मार्च 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 26 मार्च 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , शब्द अंक, कोष्ठक तथा अक्षर " तथा इस विभाग की अधिसूचना 17 ( ई ) 43-2009- इक्कीस - ब- ( एक ) , दिनांक 30 सितम्बर 2009 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में उसी दिनांक को प्रकाशित की गई थी, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, जहां तक कि उसका संबंध उस अधिसूचना द्वारा स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से है, " विलोपित किए जाएं.

F. No. 17 (E) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of Section 3 and 4 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 ( E ) 43-2009 - XXI- B ( 1 ) dated 10/15 March 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated 26th March , 2010 , namley: ---

AMENDMENT

In the Notification the words , figures , brackets and letters " and in partial supersession of this department's notification No. 17 ( E) 43-2009 - ΧΧΙ - Β ( 1 ) dated 30th September 2009 which was published in the Madhya Pradesh ( Extra - ordinary ) on the same date , as for as it relates to the jurisdiction of the Gram Nyayalayas established by that notification shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 ( बी ) -27-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2004 द्वारा नियुक्त निम्न अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक , छतरपुर के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 8 अगस्त 2008 से तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

1. श्री दिनेश कुमार तिवारी , अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , छतरपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008 से तीन वर्ष 7 अगस्त 2011 तक.

2. श्री दयाराम पाठक, अति. शास . अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, नौगांव , जिला छतरपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008 से तीन वर्ष 7 अगस्त 2011 तक.

फा. क्र. 1 ( बी) -12-04- इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुधीर कुमार पिहानी पुत्र श्री कैलाश बिहारीलाल पिहानी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, लहार नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 ( बी) -19-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2004 एवं 29 दिसम्बर 2005 द्वारा नियुक्त निम्न अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शहडोल के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है.

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी .

1. श्री उदयभान पाण्डे, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक , ब्यौहारी, जिला शहडोल दिनांक 21 जुलाई 2008 से तीन वर्ष 20 जुलाई 2011 तक.

2. श्री शिवकान्त त्रिपाठी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शहडोल दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से तीन वर्ष 29 दिसम्बर 2012 तक.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (बी) -24-04- इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2007 द्वारा नियुक्त शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 23 जून 2008 से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करत्ता है . यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

1. श्री भरतसिंह मैनवे , शास . अभिभाषक/लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा. दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.

2. श्री के. के. दमाहे , अति . शास . अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.

3. श्री अनिल पटेल , अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.

4. श्री सतीश राज श्रीवास , अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा दिनांक 23 जून 2008 से तीन वर्ष 22 जून 2011 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

गृह (सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-94--2009-दोए (3 ) .- राज्य शासन द्वारा 'वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को वन विधि प्रश्नपत्र प्रथम (बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु. (1)

(2)

(3)

ग्वालियर संभाग

1 श्री वी . पी. उपाध्याय

सहायक वन संरक्षक 2 श्री दिलीप सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल

3 श्री विनोद कुमार शर्मा

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 4 श्री एस. पी. त्रिपाठी

सहायक वन संरक्षक 5 श्री सी. एम. शर्मा

सहायक वन संरक्षक 6 श्री रामाश्रय पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक 7 श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव

सहायक वन संरक्षक 8 श्री एम.एल. सोनी

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 9 श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी

वन क्षेत्रपाल 10 श्री तरुण कुमार कौरव

सहायक वन संरक्षक 11 श्री मनोज कुमार चौधरी

12 श्री आर. के. निगम

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 13 श्री विनोद कुमार सक्सेना

सहायक वन संरक्षक 14 श्री रवीन्द्र कुमार बैस

15 श्री आर.जी. पटैरिया

सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 16 श्री सुधीर सिंह

वन क्षेत्रपाल 17 श्री व्ही. एस . पिल्लई

सहायक वन संरक्षक 18 श्री शरदचन्द्र उपाध्याय

सहायक वन संरक्षक 19 श्री मनीराम गुजरे

सहायक वन संरक्षक 20 श्री डी. पी. उईके

21 श्री अखिलेश अग्रवाल

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 22 श्री एस . आर. वाघमारे

सहायक वन संरक्षक 23 श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा

24 श्री रमाकान्त शर्मा

सहायक वन संरक्षक

जबलपुर संभाग

सहायक वन संरक्षक 25 श्री धानसिंह कुमरे

26 श्री श्रीकान्त शर्मा

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 27 श्री एम. के. गोले

वन क्षेत्रपाल 28 श्री के. बी. सिंह

वन क्षेत्रपाल 29. श्री नरेश कुमार मिश्र

सहायक वन संरक्षक 30 श्री बी.एस. गोस्वामी

सहायक वन संरक्षक 31 श्री गोविन्द राम चौहान

सहायक वन संरक्षक 32 श्री आनंद प्रताप सिंह बघेल

सहायक वन संरक्षक 33 श्री आर. एन . चौधरी

34 श्री गंगाराम घांघरे

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 35 श्री महेश कुमार परिहार

सहायक वन संरक्षक 36 श्री एस. एस. सेन्द्राम

37 श्री वाय . पी . चौबे

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 38 श्री आई . बी . गुप्ता

सहायक वन संरक्षक 39 श्री बी. के. कांकरिया

सहायक वन संरक्षक 40 श्री जी. एस. श्रीवास्तव

41 श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 42 श्री आर . सी . त्रिपाठी 671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

सहायक वन संरक्षक 43 श्री आर. एल . शर्मा

वन क्षेत्रपाल

44 श्री बी. पी . तिवारी

45 श्री बी. आर. सिरसाम

सहायक वन संरक्षक

सागर संभाग

1

सहायक वन संरक्षक 46 श्री जे.एस. बराच

सहायक वन संरक्षक 47 श्री रामचन्द्र प्रताप सिंह

इंदौर संभाग

वन क्षेत्रपाल

48 श्री जयन्तीलाल पाटीदार

49 श्री राजाराम पाल

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 50 श्री जी. पी. पालीवाल

51 श्री आर . सी. चौबे

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 52 श्री एम. एल. नांदले

सहायक वन संरक्षक 53 श्री आर . के . उपाध्याय

सहायक वन संरक्षक 54 श्री आई. एस. गाडरिया

सहायक वन संरक्षक 55 श्री आर. एस. रावत

सहायक वन संरक्षक 56 श्री मंगल सिंह चौहान

सहायक वन संरक्षक 57 श्री एस . एस. ठाकुर

सहायक वन संरक्षक 58 श्री गुलाबसिंह चौहान

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-41-2009- दो - ए( 3 ).- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को प्रश्नपत्र प्रथम प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :--

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

वन क्षेत्रपाल

1 श्री देवराज मिश्रा

वन क्षेत्रपाल

2 श्री जगदीश प्रसाद वर्मन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनू तिवारी, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1 ( ए ) 192-91- ब-2-दो. ( 1 ) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( ए.टी.एस. ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 29 मार्च से 7 अप्रैल 2010 तक ( दस ) 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28 मार्च 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्यभार श्री अनिल कुमार, भापुसे , महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता -1 ) पुमु, भोपाल को सौंपा जाता है.

(3 ) श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (ए.टी.एस. ) पुमु, भोपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे. महानिरीक्षक ( ए.टी.एस. ) के प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (ए.टी.एस. ) पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी , पुलिस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1 (ए) 75-1990-ब-2-दो.- ( 1 ) श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण ) , पुमु. , भोपाल को दिनांक 5 से 16 अप्रैल 2010 तक, कुल बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4 , 17 एवं 18 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री ए.के. श्रीवास्तव , भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " तवांग " ( अरुणाचल प्रदेश ) जाने की अनुमति दी जाती है : -

1 . श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे स्वयं 2. श्रीमती मंजूल श्रीवास्तव पत्नी

पुत्री 3. कुमारी आकांक्षा

(3 ) श्री ए . के . श्रीवास्तव , भापुसे की उक्त अवकाश की अवधि में श्री के.टी. वाईफे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, अभियान/प्रशिक्षण पुमु. भोपाल को वर्तमान कर्तव्य के साथ- साथ . अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण ) पुमु. , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

[ भाग 1

उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दस दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(4) श्री ए.के. श्रीवास्तव, भापुसे. , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.टी. वाईफे, भापुसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे . , द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर पुलिस अधीक्षक, उज्जैन उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे .

(5) अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. श्रीवास्तव , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) अवकाश काल में श्री ए.के. श्रीवास्तव , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए.के. श्रीवास्तव , भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(7) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. एफ. 1 (ए) 243-1993-ब- 2-दो.-( 1 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन को दिनांक 17 से 26 अप्रैल 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विश्वमोहन उपाध्याय , सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010 (2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 31011-4- 2007 - स्था ( ए) , दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा ( एटीसी ) पर जा सकता है . यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी.

सूचना

(3 ) अतः पैरा -2 के प्रावधान अनुसार श्री वरूण कपूर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष दिसम्बर 2010 ) में गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " पैयलिंग " (सिक्किम) जाने की अनुमति दी जाती है : -

स्वयं

1. श्री वरूण कूपर , भापुसे

पत्नी

2. श्रीमती सोम्या

पुत्र

3. ईशान कपूर

क्र. एफ. 3-32-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सतना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

पुत्र

4. कंश्य कपूर

( 1 ) कलेक्टर , जिला सतना ( म.प्र. )

(2) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सतना.

(3 ) आयुक्त, नगर निगम, सतना.

(3 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे.. की उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगरं तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री वरूण कपूर, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान 'में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-32-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-32-09- बत्तीस , दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal , the 30th March 2010

NOTICE

No. F. - 3-32-2009 - XXXII-Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Satna, (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

(1) Collector , District , Satna , Madhya Pradesh.

(2) Deputy Director , Town & Country Planning , District Office , Satna , Madhya Pradesh.

(3) Commissioner , Municipal Corporation , Satna .

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 ( 5 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-79-2006- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम, निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

( 1 ) कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर ( म.प्र. )

( 2 ) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , जबलपुर.

(3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, नरसिंहपुर .

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 3-79-2006- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-79-06- बत्तीस , दिनांक 30 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव .

Bhopal , the 30th March 2010 NOTICE

No. F. -3-79-2006 - XXXII - Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Narsinghpur ( Planning Area ) under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :

( 1) Collector,, District , Narsinghpur , Madhya Pradesh.

(2) Joint Director , Town & Country Planning , District Office. Jabalpur , Madhya Pradesh .

(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council, Narsinghpur.

come 2. The said development plan shall into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 ( 5 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VARSHA NAOLEKAR . Dy. Secy .

674

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

[भाग 1

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 5-36-1997- सात 1.- आम जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग का पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12-8-2009 को जारी किया गया था . अब उसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधित सिटीजन चार्टर जारी किया जाता है :-

राजस्व गतिविधियों से संबंधित सिटीजन चार्टर

क्र. कार्य/योजना का नाम

प्रभारी अधिकारी

(1)

(2)

(3) 1 नामांतरण :

ग्राम सभा ( क) अविवादित

(ख) विवादित

तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.

2 बंटवारा :

अविवादित-

ग्राम सभा ( क) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन दिया हो.

ग्राम सभा (

ख ) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन नहीं दिया है और सहखातेदारों को सूचित करना अपेक्षित है.

विवादित-

निपटारे की समय-सीमा (दिवस)

कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है उसका पदनाम

शिकायत के निराकरण की समय-सीमा (दिवस)

(5)

(4)

(6) 45दिवस

15 दिवस

तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी

120 दिवस

15 दिवस 45दिवस

तहसीलदार

15 दिवस 120 दिवस

15 दिवस

तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी 15 दिवस

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/

जिसमें स्वत्व का प्रश्न निहित हो

नायब तहसीलदार.

(यदि न्यायालय ने स्थगन दिया है तो स्थगन अवधि को कम करते हुए ) .

3

210 दिवस

30दिवस

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/

भूमि का सीमांकन

नायब तहसीलदार.

4 प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रदाय :

15 दिवस (फसल खड़ी

रहने या वर्षाकाल की अवधि को छोड़कर) .

कार्यालय का प्रभारी अधिकारी

(क ) सामान्य ( साधारण)

3 दिवस

3 दिवस

वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.

उसी दिन

कार्यालय का प्रभारी अधिकारी

(ख) तत्काल

कम्प्यूटर से खसरा प्रति

वह प्राधिकारी जिसके 3 दिवस

नियंत्रण में प्रभारी

(कम्प्यूटर चालू

होने पर) .

अधिकारी आता है ..

भाग 1 ]

675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3) 5 राजस्व अभिलेखों का अवलोकन :

(6)

(5)

(4)

3 दिवस

कार्यालय का प्रभारी अधिकारी

( क) सामान्य ( साधारण )

3 दिवस

वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.

3 दिवस

कार्यालय का प्रभारी अधिकारी

(ख) तत्काल

6

एक दिवस

वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है.

प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6( 4 ) के अंतर्गत अनुदान:

तहसीलदार (क) रुपये 10,000/ तक की वित्तीय सीमा के मामले में

7. दिवस

उपखण्ड अधिकारी

10 दिवस

7 दिवस

उपखण्ड अधिकारी

(ख) रुपये 20,000/- तक की वित्तीय सीमा के मामले में

कलेक्टर (ग) रुपये 1,00,000/ - तक की वित्तीय सीमा के मामले में

संभागायुक्त (घ) रुपये 1,00,000/ - से अधिक की वित्तीय सीमा के मामले में

7 शोध क्षमता प्रमाण-पत्र:

(क) प्रतिवेदन तैयार कर भेजना

15.दिवस

कलेक्टर

7 दिवस 15 दिवस

संभागायुक्त

7 दिवस 15 दिवस

राहत आयुक्त

7 दिवस

उपखण्ड अधिकारी

7 दिवस

तहसीलदार/नायब तहसीलदार/

उपखण्ड अधिकारी

/कलेक्टर (ख) प्रमाण- पत्र का प्रदाय

8 नजूल भूमि संबंधित:

नजूल अधिकारी (क) नजूल अनापत्ति प्रमाण- पत्र

कलेक्टर (ख ) नजूल पट्टे का नवीनीकरण (शर्त उल्लंघन के प्रकरणों कोछोड़कर)

9. भू-अर्जन संबंधित प्रकरण:

15 दिवस 15 दिवस

संभागायुक्त

15दिवस 30दिवस

कलेक्टर

15दिवस 60 दिवस

संभागायुक्त

15 दिवस .

30दिवस

संभागायुक्त

भू- अर्जन अधिकारी

अवार्ड पारित होने एवं भूमि का कब्जा लेने पर भू- अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान

एस. पी. बिले, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 44-28-2010- बीस 2.- मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था ) अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 13. सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा 676

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

[ भाग 1 शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए निम्नलिखित ' पाठ्यपुस्तकें विहित करती है :- अर्थात्

क्रमांक

कक्षा

पुस्तक का नाम (1)

(2)

(3)

1

4

गुलशन -ए- उर्दू ( सामान्य) 2

6

गुलशन-ए-उर्दू ( सामान्य) 3

7

गुलशन - ए- उर्दू ( सामान्य) लेखन

प्रकाशक

माध्यम

(6) (4)

(5)

उर्दू

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.

उर्दू

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल ( समस्त पाठ्यपुस्तकों के लिए ) .

उर्दू

Bhopal , the 31st March 2010

No. F. - 44-28-2010 - XX - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Prathmik , Middle School Tatha Madhyamik Shiksha ( Pathya Pustakon Sambandhi Vyavastha ) Adhiniyam . 1973 (No. 13 of 1973 ) , the State Government hereby prescribes the following text books for the academic session 2010-11 namely :-

S.No. (1)

Class (2)

Name of Book (3)

4

1

Gulshan-E-Urdu ( General ) 2

6

Gulshan-E -Urdu ( General ) 7

3

Gulshan-E - Urdu (General) Writer (4)

Medium (5)

Publisher (6)

Urdu

Madhya Pradesh Rajya Shiksha Kendra , Bhopal .

Madhya Pradesh Text Book Corporation in all the books .

Urdu

Urdu

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ. - 1-1-10 - रा.स. यू.ए. 1-572.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी , बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

1. डॉ. रणबीर चंद्र सोबती , कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय , चंड़ीगढ़

2. डॉ. पी . बी. शर्मा, कुलपति, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली.

3 श्री नजीब जंग, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली.

कुलाधिपति द्वारा नामांकित

कार्यपरिषद् द्वारा अधिकृत किए जाने के उपरांत महामहिम कुलाधिपति द्वारा निर्वाचित.

चेयरमेन , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

677 2. महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा डॉ. रणबीर चंद्र सोबती को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार, जे. एन. मालपानी , राज्यपाल के सचिव.

वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल , शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. - मा.चि. - 2010-111.- मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल जयसिंहनगर के वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुर्नगठन किया जाता है , यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :-

पुर्नगठित बीट का नाम एवं मुख्यालय

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय

उप वन

सर्किल

वन परिक्षेत्र

बीट का कक्ष

उप वन

सर्किल बीट का

वन परिक्षेत्र

कक्ष

रकबा

रकबा विवरण

मण्डल

मण्डल

का

कानाम

नामका नाम नाम एवं क्र.है.

का नाम नाम एवं क्री है.

कानाम

कानाम

मुख्यालय

मुख्यालय

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

(7)

(10) (11) ( 12) ( 13)

(8 ) ( 9)

310.95

बिजहा P 333

बिजहा

जयसिंहनगर जयसिंहनगर

जयसिंहनगर बिजहा बिजहा P 333 310.95

जयसिंहनगर

181.60

181.60

P 334

P 334

(बिजहा)

(बिजहा)

P 335 391.00

P 336 474,20

योग .. 492.55

391.00

P 335

बिजहा

जयसिंहनगर जयसिंहनगर बजहा

474.20

(हुडरहा) P 336

योग 865.20

योग 1357.75

कुल योग 1357.75

P 385

जयसिंहनगर जयसिंहनगर मसीरा मसीरा

P 385 226.00

226.00

मसीरा मसीरा

जयसिंहनगर जयसिंहनगर

P 386 242.50

(मसीरा)

(मसीरा)

P 387

1

234.80

योग 226.00

P 386 242.50

जयसिंहनगर जयसिंहनगर मसीरा मसीरा

(मसीरा) P. 387 234.80

11

योग.. 477.30

योग . 730.30

कुल योग 730.30

ए. एस. तिवारी, वनमण्डलाधिकारी .

678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 23 मार्च 2010

प्र. क्र. 4 - भू-अर्जन-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (2)

(1)

(3)

(4) विदिशा विदिशा पीपलखेड़ा

156/3

157/1ख

157/2/1

525/1 0.295 155/1 0.149 156/2 0.057 0.080 0.051 0.050 योग .. 0.682

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

पीपलखेड़ा नहर की एल. एम. 6 के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - भू-अर्जन-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सर्वे क्रमांक एवं (1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (4)

0.128 विदिशा विदिशा सुल्तनिया

0.086

155/1 155/2 161/1 161/3 176/3 178/2 169

0.103 0.050 0.012 0.145 0.090

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

सम्राट अशोक सागर परियोजना की पिपलखेड़ा की लघु नहर क्र. एल. एम. - 7 के निर्माण हेतु .

भाग 1 ]

679 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 179

0.064

180/1

0.101

180/2

0.101

181

0.052

185/1

0.040

185/2

0.040

185/3

0.041

185/4

0.040

192

0.032

193/1

0.008

193/2

0.008

0.007

193/3

0.007

193/4

136/1

0.021

136/2/1

0.007

136/2/2

0.007

136/2/3

0.007

136/3

0.021

136/4

0.026

136/5

0.021

136/6

0.021

136/7

0.021

136/8

0.021

136/9

0.021

16/1

0.032

16/2

0.032

160

0.052.

183

0.012

138/1

0.040

योग .. 1.517

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 7- भू-अर्जन-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अंनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. ) (4)

(3)

(5)

(6) विदिशा

78

0.008

विदिशा सतपाड़ा

75/1

0.103

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

0.037

66/1

66/2

0.161

पिपलखेड़ा वितरिका नहर की एल. एम. - 5 की नहर SM-1 एवं SM-2 के निर्माण हेतु.

680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.052

0.006

74/2 68

योग . 0.367

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - भू- अर्जन-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. ) (4)

(1) (2) (3)

0.006

विदिशा

सहजाखेड़ी

विदिशा

0.035

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा

0.103

0.058

508 509/2 509/4/1 514

पिपलखेड़ा वितरिका नहर की एल. एम . - 5 की नहर SM-1 एवं SM-2 के निर्माण हेतु.

513

0.109

0.172

511/1

10.2

SEVG

502/1

0.075

498

0.035

456

0.017

455

0.139

0.230

457/2

0.007

459

507/1

0.014

506/1

506/3

0.318

506/4

505

0.167

0.142

497/2/2

0.122

497/2/1

497/3

0.109

0.007

487

0.161

488

485/1

0.132

0.121

483/1

483/2

0.029

योग .. 2.308

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

681 प्र. क्र. 9 - भू-अर्जन-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(1)

सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)

(5)

(6) विदिशा विदिशा ब्यौची

83/1min 0.007

84/1

0.167

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.

0.070

0.091

पिपलखेड़ा वितरिका नहर की एल.एम. - 5 की नहर SM-1 एवं SM-2 के निर्माण हेतु. 84/2 85/2 85/3 0.075 86 0.007 91 0.080 90 0.009 योग . 0.506

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - भू-अर्जन-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

सर्वे क्रमांक एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)

(5)

(6) विदिशा

13/1

0.117

विदिशा गंगरबाड़ा

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रं. 2 , विदिशा .

0.105

0.198

सम्राट अशोक सागर परियोजना की पिपलखेड़ा नहर की उपनहर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

0.080

0.813

13/2 0.117 14 15 27 28 29 0.020 योग . 1.450

भूमि के नक्शे (प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है. Одна

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवक 682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 1300 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(4) (2) (3)

(1)

0.205 रतलाम

जावरा बड़ावदी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन,

उज्जैन-उन्हेल- नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1288 - भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला तहसील

(हे. में.)

(4) (1)

(2) (3)

1.102 जावरा

रतलाम

नयापुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल- नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

683

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

क्र. 1286 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

(3)

(4) (1)

जावरा

1.038 रतलाम

बड़ोदिया

धारा 4

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म . प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1290 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 05- अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1) (2)

(3)

(4)

0.458 रतलाम

जावरा राजाखेड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

684

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

[भाग 1 क्र. 1292- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.577 जावरा

रतलाम

उकेड़िया

(2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1294- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1) (2) (3)

(4)

2.41 रतलाम

जावरा भूतेड़ा

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 1296- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 09-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4) रतलाम

सेजावता

जावरा

11.895 (2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

(6)

सड़क विकास निगम, उज्जैन. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. उज्जैन- उन्हेल- नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1298- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, संन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

(1)

(3)

(4) रतलाम

जावरा

4.294

बामनखेड़ी

(2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 1284 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 11- अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(4) (2)

(1)

(3)

14.939

कस्बा जावरा

जावरा

रतलाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी. ओ. टी . योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 2468 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित. वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) (2)

(1)

चौरई

छिन्दवाड़ा

0.521 हेक्टर एवं उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

ग्राम- पखड़िया ब.नं. -153 ( प.ह.नं. - 34 रा.नि.मं. -चॉद .

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(5)

दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

687 भाग 1 ]

मध्यप्रदेशं राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2469 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (4)

(1)

छिन्दवाड़ा चौरई

दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां). 0.180 हेक्टर एवं

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम-दिलावरं मोहगांव ( ब.नं.-129 प.ह.नं.-34 रा.नि.मं. -चॉद.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के. नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 2470- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि.के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(5)

(1)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)

(2)

चौरई

छिन्दवाड़ा

0.124 हेक्टर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम- सालई छिन्दी ब.नं. - 274 प.ह.नं. -34 रा.नि.मं. -चॉद.

688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालयू में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. 2496 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हैं अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

(4) (1)

(2)

(3)

छिन्दवाड़ा मोहखेड़

1.406 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां)

ग्राम - तिवड़ा कामथ ब.नं. -247 प.ह.नं. - 14 रा.नि.मं. -सांवरी.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5)

तिवड़ा कामथ फीडर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना अनुविभाग क्र. 1 , पांढुर्णा , मुख्यालय , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

689 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. क- 2792 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में. )

(1)

(4)

(3)

(6)

(7)

(5)

सागर

(2) बीना

2.01

किरोंद

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सागर संभाग क्र. 1

कालूखेड़ी

बीना-कुरवाई मार्ग से बीना- आगासौद कंजिया मार्ग किरोंद से किर्रावदा मार्ग.

मुडियादेहरा 19

भिलावली

13.44

ग्राम 7 15 2.34 5.34 24 2.55 किर्रावदा 8 1.20 योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुभिागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 मार्च 2010

क्र. 309 - भू-अर्जन- 10- प्र.क्र. 14-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4)

(6)

(5)

खरगोन

0.587

बडवाह हिरापुर

हिरापुर तालाब योजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

690

खरगोन , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 314- भू- अर्जन - 2010 - प्र.क्र. 15- अ- 82-08-09- कलेक्टर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खानें ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) (3)

(1)

0.579 खरगोन महेश्वर चक्‌मातपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.

औंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दॉयी तट मुख्य नहर कीलघु नहर डी. एम. - 32 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2010

भू-अर्जन- प्र.क्र. 25 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करतां है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.65

पंधाना ठेका

खण्डवा पुनासा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

691

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. 26-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को. इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

खण्डवा

3.72 पुनासा बेढ़ानी

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर .

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. 27-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा

चांदेल

4.16 पुनासा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. 28 -अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि 692

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

[भाग 1 उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

2.01 पुनासा पालसूद रैयत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदा नगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. क्यू-कोर्ट- कले. - राजस्व- भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2009-2010-795-801.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल तहसील

ग्राम

जिला

सर्वे नं.

रकबा (हे. में. ) (1)

(3)

(2)

(4)

(5) भिण्ड रौन

रौन

0.020

0.143

381 862

0.210

379

380

0.056

386

0.104

387

0.172

0.024

388

0.104

389

0.057

395

396

0.427

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल. मर्मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.

693 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

399

0.057

401

0.246

0.067

402/1

403

0.202

0.067

402/2

404

0.436

407

0.097

430

0.121

431

0.092

0.020

437

0.065

432

433

0.010

824

0.032

830

0.161

831

0.206

840

0.405

846

847/1

0.240

847/2

847/3

848

0.218

850

0.052

849

0.052

851

0.152

852

0.049

0.134

859

860

0.047

861

0.051

863

0.010

2300 0.192

2299,

2379

0.032

2394

0.036

0.021

2392

2393

0.094

2391

0.057

0.065

2395

0.152

2409

2410

0.112

2411

0.312

2412

0.065

2406/2

0.052

0.251

2575

2419

0.097

0.222

2420/1

0.028

2421 694

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

[भाग 1 (2)

(6)

(1)

(3)

(4)

(5)

(7)

2562

0.021

2559

0.129

2550

0.097

2560

0.168

0.023

2561

0.073

2576

2577

2578

0.202

2580/1

0.184

2598

0.153

0.153

2602

2650

0.049

0.230

2651/11

2651/2

2662

0.161

2665

0.097

0.049

2664

2666

0.081

2667

0.269

2668

0.073

2672

0.061

2673

0.016

2674

0.021

2675

0.010

2669

0.010

2671

0.084

2676

0.042

2677

0.010

2678

0.010

2764

0.097

2765/1

0.016

2766

0.073

2767

0.031

2770

0.057

2768

0.169

0.065

2782

0.097

2783

0.065

2789

2805

0.367

2784/1

0.108

2784/2

0.108

0.050

2781

2785

0.181

2793

0.255

2807

0.351

2809

0.041

2813

0.318

2814/1

0.024 695 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)

2815/1

0.121

3027

0.271

2820

0.097

2818/1

0.241

2818/2

3015/3

0.136

3032

0.061

3033

0.028

0.256

3034

3035 मि. - 1 0.175

3035 मि. -2 0.175

3040

0.405

0.256

3041

3042

0.322

3038

0.010

2811/1

0.164

2812/1

0.063

योग .. 14.124

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार , जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट- कले. राजस्व भू-अर्जन-प्र.क्र. 02- अ-82-2009-2010-782-87.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

सर्वे नं.

(हे. में. )

(1)

(2)

(6)

(3)

(4)

(5)

(7) भिण्ड

420

0.010

रौन हमीरपुरा

419

0.049

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल.

418

0.157

422

0.189

भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.

428

0.024

0.429

योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1 696

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. क्यू- कोर्ट- कले .-- राजस्व भू- अर्जन- प्र.क्र. 03- अ- 82-2009-2010-788-94.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नं.

रकबा (हे. में. )

(7)

(6)

(2)

(5)

(3)

(1)

(4)

713

0.020

भिण्ड मिहोना खितौली

भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर

0.094

714

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल .

715/1

0.031

715/2

0.031

मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.

718

0.052

0.028

725

0.045

719

722

0.048

723

0.132

724

0.202

736

0.052

788

0.172

737

0.092

750

0.180

779

0.072

0.167

751

752

0.089

0.032

776

0.206

770

772

0.413

774/1

0.142

774/2

0.142

826/1

0.020

826/2

830/1

0.052

830/2

767

0.115 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

697 (2)

(1)

(3)

(4)

(7)

(5)

(6)

0.020

768

833

0.028

832

0.105

765

0.112

835

0.506

0.060

726/1

717

0.061

0.072

778/1

0.010

773

686/1

0.022

687

0.042

योग .. 3.667

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- कोर्ट- कले. राजस्व भू- अर्जन-प्र.क्र. 04-अ-82-2009-2010-776-81.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नं.

रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)

भिण्ड

2312

0.105

मिहोना

मिहोना

2313/3

0.078

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.

2313/1

0.078

0.078

2313/2

भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.

2303

0.240

0.236

2308

2329/1

0.089

2329/2

2331/1

0.240

2331/2

2302

0.024 698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(5)

(4)

(2)

(1)

(3)

0.020

2264

0.218

2333

0.032

2334

0.081

2332

0.244

2338

0.048

2336

0.115

2337

0.032

2341/1

0.238

2342/1

2342/2

2344/1/1 0.084

0.021

2344/1/2

योग .. 2.301

(7)

(6)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लहार, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना , दिनांक 3 अप्रैल 2010

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ-11-03-पत्र क्र. 580- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग

(4) (2)

(3)

(1)

0.809

पठरा

अमरपाटन

सतना

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पठरा बांध योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना ( म.प्र. ).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

699

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 03 -अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) तथा 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1) (2)

(3)

(4) उज्जैन उज्जैन निनोरा

3.01

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

उज्जैन. भू-अर्जन अधिकारी , तहसील इन्दौर उज्जैन मार्ग का फोरलेनिंग मार्ग निर्माण अन्तर्गत ग्राम निनोरा के समीप टोल प्लाजा निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. 2518 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

8.878 राजगढ़ खिलचीपुर गोरधनपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के

का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

बेरदाखुर्द तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

700

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. 01- अ- 82-09-10- भू-अ. अ. 89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) (2)

(3)

(1)

2.89 जबलपुर

जबलपुर

बरगी प. ह. नं. 46, न. बं. 68

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

(6) (5)

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.

गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाइन को जड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 02 - अ - 82-09-10- भू-अ. अ.-89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

(3)

(4) (1)

1.31 जबलपुर

जबलपुर

सालीबाड़ा प. ह. नं. 46, न. बं. 440 .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.

गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

भाग 1 ]

701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 03 - अ-82-09-10-भू-अ. अ. 89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक, एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1) (2) (3)

(4)

5.67 जबलपुर

जबलपुर

खम्हरिया प. ह. नं. 39, न. बं. 117

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर. उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 4-अ-82-09-10- भू-अ. अ.- 89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

(3)

(1)

(4)

0.34 जबलपुर जबलपुर खिरहनी प. ह. नं. 37, न. बं. 121

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.

गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

क्र. 05- अ-82-09-10- भू-अ. अ. 89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

2.58 जबलपुर जबलपुर गजना प. ह. नं. 46

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , जबलपुर.

गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में 702

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

[भाग 1 क्र. 06- अ-82-09-10- भू-अ. अ. 89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)

1.11 जबलपुर

जबलपुर

बरगी प. ह. नं. 46 न. बं. 68

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) उप मुख्य अभियन्ता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , जबलपुर.

गोंदिया-जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

क्र. 07- अ-82-09-10- भू-अ. अ.-89. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) (2)

(3)

(1)

(4)

1.16 जबलपुर जबलपुर थाना प. ह. नं. 42 न. बं. 216

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4(2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , जबलपुर.

गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु .

क्र. 08- अ-82-09-10-भू-अ. अ. 89.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से. (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) (1)

1.17 जबलपुर जबलपुर सुकरी प. ह. नं. 42 न. बं . 450

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, जबलपुर.

गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

703 कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 4072 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम का

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नाम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) धार

धार

दिलावरा

0.210

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 1 , धार.

दिलावरा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. 4077- भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

(6) धार

धार

0.176

तलवाड़ा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक 1 , धार.

सितलामाता तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

704

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 222 - भूअर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

1.450

चिमटा

उमरिया बांधवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा, मध्यप्रदेश.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 224- भूअर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होतां है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

1.842

अमिलियन

सतना रामनगर

(टटेहरा टोला)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा, मध्यप्रदेश.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

705 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 226- भूअर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

(4)

(3)

(6)

(5)

सतना रामनगर हटवा कोढार केवल सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. - 1 रीवा, मध्यप्रदेश .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन (2

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ-3-44-2010- बत्तीस. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-44-2010- बत्तीस, दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक क्षेत्रफल हेक्टेयर में

)

(2)

(3)

(4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग (5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू उपयोग (6) 1

1.34

औद्योगिक ग्राम मांगलिया, इन्दौर

व्यावसायिक (यातायात नगर)

5/6 4/4 4/5

योग .. 1.34

(2 ) उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 19 मार्च 2010 क्र. भू-अर्जन-2( अ-82 ) 2008-09-898.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- भैंसवाही

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.306 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(2) (1)

0.039 6

8

0.057 9

0.062

0.425 10

107

0.010

0.046 109

111

0.136 112

0.199 .

0.394 114

0.013 116

170

0.085 171

0.110

0.175 183

0.021 184

0.058 186

0.090 248/1

248/2

0.090 124

0.270 192

0.197 195

0.009 217

(2)

(1)

0.080

220

226

0.121

0.024

227

228

0.081

0.072

229

0.058

230

114

0.109

0.060

117

0.055

118

0.032

119

0.128

163

योग .. 3.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बंजरटोला जलाशय ग्राम भैसवाही नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

डिण्डौरी , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. भू- अर्जन-36 ( अ -82 ) 2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचीं के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- गुझियारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.16 हेक्टर .

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

खसरा नंबर (1)

0.24

97

96

0.03

0.38

98/4

0.15

98/1

0.07

98/2 707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.70

107

132

0.96

0.03

133

0.03

137

135/3

0.32

0.01

188

136

0.05

0.28

140

3.25

0.91

106 , 191 , 105 , 139, 190, 189 , 1921

योग 4.16

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2008-09-913.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-राखी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.10

98/1

0.26

99

0.04

110/1

106

0.04

0.43

109

0.09

107

0.14

167

0.05

168

169

0.25

0.33

170

योग 1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2008-09-909.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- सुड़गांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.44 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.05

298/3

0.05

298/4

0.05

298/1

0.05

298/2

0.08

299

0.06

300/3

0.04

300/2

0.03

300/1

0.06

301

0.16

302

0.06

309/2

0.05

309/1

0.10

310

0.12

312

0.33

315

0.26

320/8

0.29

320/5

0.61

320/2

0.03

320/7

0.08

321

0.12

322/5

0.02

325/2 708

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

325/1

0.01

322/4

0.28

262

0.15

261

0.07

260/2

0.30

238

0.19

317

0.08

3.78

1.66

326 , 307 , 303 , 277/1

1.66

. 5.44

योग सुड़गांव रै.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2008-09-910.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- कठौतिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.95 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

189/1

0.26

189/2

0.13

189/3

0.09

0.14

189/4

189/5

0.07

191

0.14

225

0.37

224/2

0.10

224/1

0.23

[भाग 1 (1)

(2)

222

0.38

212

0.65

213

0.08

214/2

0.01

274

0.53

284

0.54

292

0.49

293

0.45

296

0.10

0.15

799

0.12

835

818

0.52

821

0.13

829

0.24

830

0.26

838

0.03

834

0.12

836

0.09

851

0.01

852

0.06

853

0.07

875

0:11

976

0.10

977/1

0.05

977/2

0.05

977/3

0.05

977/4

0.05

977/5

0.05

984/1

0.05

984/2

0.44

962

0.21

964

0.23

7.95

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) 2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के. पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]

709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- बगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.77 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

331

0.32

326/2

0.03

326/3

0.04

333

0.33

0.25

296

295

0.22

292/1

0.16

0.11

292/2

0.15

292/3

287

0.21

181/1

0.08

181/2

0.02

181/3

0.02

181/4

0.10

181/5

-0.10

181/6

0.02

0.17

195/1

185/2

0.10

196/1

0.24

253/2

0.35

200

0.33

215/1

0.21

215/2

0.21

योग .. 3.77

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-912.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- भलवारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.45 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

3

0.15

5

0.44

18

0.30

19

0.18

0.40

26/1

28

0.49

0.10

35

26/2

2.00

30

0.15

0.08

31

32/1

0.08

32/2

0.08 योग 4.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भलवारा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-35( अ -82 ) 2008-09-914.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा 710

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(ग ) ग्राम- सुखलोड़ी

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.95 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

0.40 472

475/1

0.05 476

0.04 477

0.30 478

0.23

0.12 479

370

0.36 439

0..13

0.20 442

482

0.18

0.05 592

0.26 438

486

0.08

0.01 441

443

0.13 444

0.05 366

0.11 440

0.01 445

0.02 437

0.09 435

0.10

0.06 393

579/1

0.37

0.12 392

0.23 367

368

0.04 365

0.09 635

0.01 300

0.15

0.47 264

265

0.03 266

0.03

0.15 267

0.16 279

590

0.37 588

0.24 280

0.01 277

0.19

0.07 518

276

0.10 275

0.04 253/1

0.26 253/2

0.07

[भाग 1

(2)

(1)

514

0.27

517

0.31

0.43

574/1

571/1

1.10

299, 474 , 512 , 634/1

288 , 278 , 297 , 301 , 269 8.29

364, 296 , 363 , 487 , 513 , 4.66

573 , 591 , 305 , 356 , 403

योग..12.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37( अ-82 ) 2008-09-917.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-खजरवारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.65 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.60

480

0.05

481

0.60

482

483

0.05

0.10

493/1

0.02

493/3

0.03

493/2

0.10

493/4

0.09

492

0.10

491

0.05

490 711 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2)

(1)

0.17

373

371/1

0.20

371/2

0.11

के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -- 365

0.20

363

0.18

अनुसूची

0.31

136/1

0.02

338/1

(1 ) भूमि का वर्णन-

338/2

0.06

(क) जिला डिण्डौरी

0.05

334/2

(ख) तहसील- शहपुरा

335/1

0.04

(ग) ग्राम- खम्हरिया

335/2

0.04

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.75 हेक्टर.

0.06

336/3-4

205

0.25

खसरा नंबर

336/9

0.04

अर्जित रकबा (हेक्टर में) 336/7

0.02

(2) 217

0.25

(1)

0.06

31/1

214

0.40

0.15

30/3

136/2

0.06

0.22

61/1

0.16

131

0.08

58/2

0.21

129

0.10

58/1

0.55

128

0.07

36/2

0.02

241

0.09

35/2

0.05

125/1

0.17

35/1

125/3

0.19

0.12

36/1

127/3

0.10

0.11

62

126

0.35

0.25

59

0.04

104/2

0.08

69

105

0.17

4/2

0.07 0.17

89

0.30

29

90/1

0.07

0.20

34/1

0.08

90/2

0.10

30/1

0.16

90/3

0.14

30/2

125/2

0.18

4/1

0.31

60

481, 496,

0.50

63

134

0.10 6.62 1.43 0.60 8.65

योग

3,65, 79 , 64

3.30 0.45 योग 3.75 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-42 ( अ -82 ) 2008-09-915.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची .

712

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. भू- अर्जन-38( अ -82) 2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-पारापानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.26 हेक्टर..

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2) (1)

47

0.70 90

0.18 62

0.11 104

0.09 63

0.03

0.07 61

0.03 236

60

0.02 64

0.02

0.03 235

59

0.04 27

0.26

0.15 76

80

0.07

0.10 75

0.11 74

0.01 81

82

0.03 106

0.23

0.20 226

0.20 87

0.06 88

92

0.11

0.25 89

26

0.25 242

0.17 237

0.56 230

0.06

[भाग 1 (1)

(2)

229

0.01

0.03

228

4.18

225

0.08

4.26

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य का निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 22 मार्च 2010

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि केवलारी जलाशय की दाई नहर एवं टेल माईनर हेतु जल संसाधन विभाग के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/ताल्लुका-उदयपुरा

(ग) नगर/ग्राम-केवलारी , छींद, झमझिरी , बिलगवा,

किरगीकलां, सतेहरी .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.94 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित किये

कुल रकबा

जाने वाला रकबा ( एकड़ में ) (1)

(3)

(2) केवलारी

138

11.98

0.37

3.31

0.02 139/2

141/2

3.85

0.36 133/1/1

0.12

2.03 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 130

3.08

0.47 127

0.27

2.18

छींद

100/1/1

2.00

0.57 100/1/2

3.00

0.26 105

3.18

0.16. 107/1

2.78

0.11 107/2

2.77

0.20 234

11.49

0.46 233

3.88

0.08 204/1/2

4.70

0.30 203

2.31

0.03 196/1/1

2.39

0.07

1.00

196/1/2

0.08 196/2/2

2.00

.0.16 174/2

1.35

0.24 138

7.94

0.06 264/2/1

2.00

0.08 264/1

1.00

0.10 195/1

0.50

0.06 195/2

0.49

0.06 176

0.57

0.16 137

8.90

1.00 133

12.56

0.28 264/2/2

8.65

0.96 265

9.99

0.34

झमझिरी

159/1

9.10

0.22 159/2

9.09

0.22 161/1

3.00

0.30 162/1/2

0.92

0.30 163/1

10.26

0.20 193/2

10.00

0.30 193/1/1

3.00

0.28 194/1

5.00

0.33 194/3

2.60

0.10 198

10.00

0.14 199

4.33

0.32 201/2/2

1.00

0.09 201/2/1/2

1.00

0.23

5.00

201/3

0.17 201/4

5.00

0.12

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

713

(2)

(1)

(3) 207

20.43

0.50 210

3.18

0.11 211

3.18

0.11 212/1/1

2.00

0.12 212/2

3.18

0.11 216/1

3.72

0.51 216/2/1

2.00

0.22 216/2/2

1.00

0.11

बिलगवा

132/1/1/1/1/1

2.00

0.15 132/1/1/1/1/1/3

2.41

0.13 132/1/1/2

1.00

0.05 132/1/1/1/2

0.50

0.03 132/2

0.50

0.07

0.07 132/1/1/1/1/1/2

1.00

किरगीकलां

103/1/1/1

2.50

0.13 103/1/1/2

2.50

0.14 103/1/2

5.30

0.26 103/2

5.00

0.20 104/1/1

2.50

0.19 105

5.55

0.02 106/1

5.00

0.22 107/1

10.37

0.13

2.00

110/1/3/1

0.14 110/1/2/1/1

5.70

0.15 110/3/2

1.61

0.15 114/1

11.00

0.59 114/3

2.00

0.03 116

14.00

0.02 117/2

5.32

0.06

7.94

119

0.43 150

90.41

1.24 225

18.04

0.19 230/2

5.36

0.35 230/3

5.36

0.20 230/4

5.36

0.21 232

30.19

0.48

सतेहरी

117/1

15.40

0.37

18.94 कुल योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केवलारी जलाशय की दाई नहर एवं टेल माईनर हेतु भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बरेली ( राजस्व ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2010-2284.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- घटिया

(ग ) ग्राम- पानबिहार, रनाहेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.09

अर्जित रकबा (2)

खसरा नंबर (1)

पानबिहार

1.57

294/1

0.78

294/2

0.38

260

0.55

261

0.98

262

0.10

378/1 ,

0.10

381,

0.14

387/2

0.05

418

0.44

382

0.25

387/1

0.32

419

(2)

(1)

0.50

386

0.67

387/3

0.30

388

0.13

391/1/1

0.12

391/1/2

0.02

378/2

0.04

379

0.12

378/3

0.04

377

0.15

462

0.03

420

0.30

460

0.32

425

0.10

463

0.06

461

0.10

465/1

0.30

466

0.08

467/1

0.25

426

0.16

467/2

0.20

468

0.03

470/2

0.40

427

योग .. 10.08

रनाहेड़ा

1.60

424/6

0.60

424/7

0.15

424/4

1.15

424/5

1.00

424/1/2

0.04

344

0.52

76

0.85

387

योग 6.01

ग्राम रनाहेड़ा के प्रभावित मकान का विवरण

मकान का प्रकार क्षेत्रफल

खसरा

नम्बर वर्गमीटर

(3)

(2)

(1)

रनाहेड़ा

335 48.00 एवं

45.51

पक्काईंट का छतः चद्दर कच्चा मिट्टी का छत अंग्रेजी कवेलू.

715

मध्यप्रद २। राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

22.14

340

पक्का सीमेंट ईंट का छत चद्दर 56.25

324

पक्कासीमेंट, रेत ईंट छत नहीं. 292/2

पक्का ईंट का प्लास्टर सहित छत गरर्डर फर्शी.

42.33 एवं 9.13

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तहसील घटिया शंकरपुर तालाब के कार्य नहर हेतु अधिग्रहित अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी घट्टिया कोठी पैलेस उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 1282 - भू-अर्जन-2010- प्रकरण क्रमांक 12- अ-82-09- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-जावरा

(ग ) ग्राम-कांकरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.000 हेक्टर.

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

सर्वे नंबर (1)

7/2

2.000 योग .. 2.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए पिंपलिया सिंहोर (माधव ) जलाशय योजना के बांध क्षेत्र में डूब में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 30 मार्च 2010

प्र. क्र. 3 अ-82-09-10-2745. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, उसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बीना

(ग ) ग्राम- किरोंद, कालूखेड़ी, मुडियादेहरा, भिलावली, किर्रावदा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.44 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

किर्रीद

0.81.

0.14

0.09

0.06

0.35

177/2

0.18

216 219 218 220 192 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

716

(2) (1)

0.38 174

2.01

कुल योग

कालूखेड़ी

0.40 25/2

0.04 27

0.33 25/1

0.08 26/1

0.22 46

45

0.06

0.04 35

0.02 55

0.08 47

0.20 48

0.03 44

0.30 41

0.20 42

0.06 43

0.28 51

2.04

कुल योग

मुडियादेहरा

0.21 107/1

0.26 107/2

0.20 98

0.20 81/2

0.38 38/1

0.33 38/2

0.06 38/3

0.02 18/3

0.05 36

0.12 20/1

0.36 20/4, 20/5

0.42 20/2, 20/3

5.34

कुल योग

भिलावली

0.06 43/1

0.10 26/3

0.07 49

0.09 50,30

(2)

(1)

0.21

51

0.24

6

0.48

7

0.16

59

0.35

8

0.30

14

0.11

29

0.07

32

0.06

33

0.02

35

0.03

25/3

0.04

31/2

0.01

34/1

0.01

34/2

0.06

39/5

0.02

58/1

0.02

58/2

0.02

58/3

0.02

58/4

कुल योग 2.55

किर्रावदा

0.12

241

0.02

242

0.10

271

0.17

270

0.05

254

0.18

258

0.20

259

0.36

261

1.20

कुल योग

13.44

कुल महायोग ..

(2) . सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीना कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद, कंजिया मार्ग, किरौंद से किर्रावदा मार्ग.

(3 ) भूमि का नक्शा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 313 - भू-अर्जन 2010 प्र . क्र. 69- अ-82-08-09- संशोधन.-ग्राम धरगांव प.ह.नं. 16 , तह. महेश्वर, जिला खरगोन की भू-अर्जन अधिनियम , की धारा-6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का राजपत्र दिनांक 26 जून 2009 पृष्ठ क्रमांक 1602 में त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है . त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के स्थान पर संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ी जावे :-

संशोधित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि

खसरा नं.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर) रकबा (हेक्टेयर)

(1)

(2) (2)

(1)

0.113

43/4

0.113

42/4

शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

खरगोन, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. 319 - भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 18-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/ अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5 -कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- झिरन्या

(ग) ग्राम का नाम- उदयपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-515 वर्गमीटर.

विवरण खसरा नंबर

डूब का रकबा (वर्ग मीटर में)

(4)

मकान संख्या (3)

(1)

(2)

1

86.00

शासकीय एवं 104

1

39.00

104

निजी भूमि पर 30.00

1

स्थित मकान एवं 104

(4)

(3)

(2)

(1)

अन्य परिसंपत्तियां 43.00

50.00

भूमि को छोड़कर 9.00

53.00

26.00

58/1

73.00

104 1 58/1 2 58/1 58/1 1 1 58/4 2 58/4 16.00 20/5 90.00 1 योग . 515.00 11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता. है- अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3 ) नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना , संभाग क्रमांक -2 धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 318 - भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 19-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/ अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट -10 , इन्दौर , दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- झिरन्या

(ग) ग्राम का नाम- पालदाखुर्द 718

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 165 वर्गमीटर .

विवरण खसरा नंबर

मकान संख्या

डूब का रकबा (वर्ग मीटर में )

(2)

(3)

(4) (1)

107.00

58/2/1

1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-791 वर्गमीटर .

विवरण खसरा

नंबर

मकान संख्या

डूब का रकबा (वर्ग मीटर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

निजी भूमि पर

58/1/1

58.00

1

1

47.00

76

शासकीय भूमि पर

स्थित मकान एवं

1

23.00

76

स्थित मकान एवं

अन्य परिसंपत्तियां

1

अन्य परिसंपत्तियां 34.00

76

भूमि को छोड़कर

योग 165.00 02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3 ) नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना, संभांग क्रमांक-2 धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 315 - भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 20-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/ अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5- कोर्ट-10 , इन्दौर , दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- झिरन्या

(ग ) ग्राम का नाम- बेढान्याबुजुर्ग

2

100.00

76

भूमि को छोड़कर.

76

18.00

84.00

1

76

1

70.00

76

3

44.00

76

41.00

76

35.00

76

1

33.00

76

3

30.00

76

40.00

76

76

48.00

2

89.00

76

13.00

76

42.00

76

1 योग . 17

791.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3 ) नोट:-भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना , संभाग क्रमांक-2 , धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 317 - भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 21-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता 719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5 -कोर्ट-10 , इन्दौर , दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है: -

है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/ अन्य परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 162-5-कोर्ट-10 , इन्दौर , दिनांक 12 मार्च 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है: -

अनुसूची

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- झिरन्या

(क) जिला- खरगोन

(ग) ग्राम का नाम -सोनूद

(ख) तहसील-झिरन्या

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 285 वर्गमीटर.

(ग ) ग्राम का नाम - गवलखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 234 वर्गमीटर.

विवरण

खसरा नंबर

मकान संख्या

डूब का रकबा (वर्ग मीटर में)

विवरण

(4)

(2)

(3)

(1)

खसरा नंबर

मकान संख्या

डूब का रकबा (वर्ग मीटर में )

1

16.00

23/1/5

शासकीय एवं निजी (2)

(3)

(1)

(4)

42.00

37/5

1 भूमि पर स्थित मकान 1

146.00

शासकीय भूमि पर

1

17.00

38/2/2

एवं अन्य परिसंपत्तियां 1

88.00

स्थित मकान एवं

1

36/1

18.00

भूमि को छोड़कर.

अन्य परिसंपत्तियां

1

35.00

54/1/5

भूमि को छोड़कर

2

28.00

54/1/5

02

योग . 234.00

27.00

54/1/5

2

46.00

54/1/5

54/1/5

14.00

54/1/5

31.00

2

11.00

54/1/5

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

11

योग . 285.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपरवेदा परियोजना बांध के बेकवाटर से डूब प्रभावित होने से.

(3 ) नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-2 , धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदिरा सागर परियोजना, संभाग क्रमांक -2 , धरमपुरी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 316 - भू-अर्जन-10- प्र. क्र. 22-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) . की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों/ अन्य परिसंपत्तियों की उक्त [भाग 1

मध्यप्रदशनपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

720

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 31 मार्च 2010 क्र. अ- 82 - वर्ष 2009-2010-2702.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील-लालबर्रा

(ग) ग्राम- छिन्दलई, प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.012 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.567 320/2

0.445 321/2

योग ..1.012 (2) सार्वजनिक प्रयोजन- नेवरगांव जाम छिन्दलई लामता मार्ग के कि.मी. 12/8-10 में बैनगंगा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण ( सेतु निर्माण ) उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. अ- 82 - वर्ष 2009-2010-2703. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-लांजी

(ग) ग्राम- टेमनी, प.ह.नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.165 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर

(2)

(1)

0.036

1108,1110/ 1

0.020

1108,1110/2

0.040

1113/3

0.049

1113/15

0.041

1132/8

0.041

1255/2क

0.040

1198/1 क

0.109

1113/2

0.061

1113/9

0.060

0.064

1113/10

0.052

1132/3

0.045

1255/2छ

0.041

1113/1

0.041

1115/1

0.024

1115/2

0.093

1115/3

0.020

1132/9

0.020

1132/10

0.077

1132/6

0.024

1115/9

0.041

1132/7

0.024

1115/6

0.081

1256/3

0.020

1132/5

योग ... 1.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- भानेगांव टेमनी चोदाटोला पिपलगांव मार्ग के किमी. 7/4 में सोने नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,. बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण ( सेतु निर्माण ) उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

होशंगाबाद , दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 4198- भू- अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- होशंगाबाद

(ख) तहसील- इटारसी

(ग) ग्राम-मरोडा

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.70 एकड़/2.306 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

0.14/0.057

(1) 131/1क

0.32/0.129

131/1ख

0.70/0.283

134

0.32/0.129

137/1

0.56/0.227

146

0.44/0.178

150,149

0.04/0.016

0.15/0.061

127/1

0.62/0.251

133

140

0.74/0.299

0.24/0.097

147

*0.58/0.235

11/1 क

130

0.26/0.105

0.15/0.061

136

0.38/0.154

144

0.06/0.024

151

योग- कुल अर्जनीय रकबा 5.70 एकड़/2.306 हेक्टेयर (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पाहनबरी उपनहर हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4200 - भू- अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- होशंगाबाद

(ख) तहसील- इटारसी

(ग) ग्राम- जमानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.51 एकड़/ 1.017 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.08/0.032

24/2

0.15/0.061

233/1 , 233/2

0.22/0.089

217

0.22/0.089

356

0.10/0.041

224

0.14/0.057

234

0.76/0.308

294

0.28/0.113

231

0.45/0.182

241

0.11/0.045

216/3

2.51 एकड़/ 1.017 हेक्टेयर योग- कुल अर्जनीय रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमानी उद्वहन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशान्त वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

722

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 3 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 1 - अ- 82- वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील - हटा

(ग ) नगर/ ग्राम- वर्धा, पटवारी हल्का नंबर 20 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-15.73 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में) (2)

(1)

0.89

95

0.89

96

0.89

97

0.89

98

0.89

99

0.89

100

0.88

101

102

0.88

0.88

103

0.88

111

0.88

112

0.88

113

0.88

114

0.88

115

0.45

116/1

0.80

116/5

0.50

116/8

0.80

116/11

0.40

116/13

0.40

116/14

योग : 15.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-ग्राम पवैया जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है .

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ-82- वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- हटा

(ग) नगर/ग्राम- रनेह, पटवारी हल्का नंबर 48 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-37.83 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.10

414में से

0.75

487 में से

0.14

493में से

0.21

518 में से

0.03

474में से

0.70

489 में से

0.43

517 में से

0.40

511 में से

0.25

513में से

0.17

514में से भाग 1 ]

723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2) 516 में से

0.60 515में से

0.64 1223 में से

0.08

0.47 497/1 में से

396/1 में से

0.10

0.37 499में से

510में से

0.40 512/5 में से

0.37

0.97 500 में से

509में से

0.41 508 में से

2.45 507 में से

0.10 491 में से

0.71 502में से

0.60 506 में से

0.74 504में से

0.31 505 में से

0.22 492में से

0.70 410/2में से

0.83 490में से

0.40 501 में से

0.86

1.07 498 में से

497/2में से

0.14

0.23 496/2में से

497/3 में से

0.47

0.05 488 में से

486 में से

0.80

1.12 468 में से

0.44 495 में से

412/2में से

1.30 485में से

0.25 472में से

0.62 470में से

0.39 471 में से

0.19 481 में से

0.04 480में से

0.03 469में से

0.47 467/2में से

0.28 467/1 में से

0.32 466 में से

0.08 464में से

0.04 463/4 में से

0.07 412/1 में से

0.68 411 में से

1.42 413में से

0.54 (1)

(2)

0.30

415 में से

0.23

410/3 में से

0.20

1238/1 में से

0.75

410/1 में से

1.05

409 में से

0.12

406 में से

0.32

405में से

0.21

402/1 में से

0.05

410/4 में से

0.05

410/5में से

402/2 में से

0.80

0.35

401 में से

0.09

402/3 में से

400/1 में से

0.10

400/3में से

0.80

0.41

400/2में से

0.20

494 में से

0.40

617/1 में से

0.20

618 में से

0.15

619/1 में से

0.02

619/2में से

0.12

1110/3 में से

0.07

619/4 में से

0.06

1110/4 में से

619/5 में से

0.07

0.10

619/3 में से

0.10

614में से

0.20

616 में से

621 में से

0.57

0.05

622/1 में से

0.30

1222/5 में से

1222/7 में से

0.82

397 में से

0.10

0.35

399में से

0.07

398/1 में से

620/1 में से

0.24

620/2 में से

0.14

620/3 में से

0.05

0.32

1110/1 में से

1110/2 में से

0.18

1238/2में से

0.30

1238/4 में से

0.12

1238/3 में से

0.15.

योग : 37.83 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कचौरा जलाशय मुख्य बांध डूब क्षेत्र में आने वाली अन्य संपत्ति प्रयोजन निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वे संभाग हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82 - वर्ष 2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पटेरा

(ग) नगर/ ग्राम-सगौनी- पटवारी हल्का नंबर 30 (घ) लगभग क्षेत्रफल-91.90 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.40

784

1.40

785

0.20

486

0.05

799

0.05

787

0.26

800

0.88

788

2.50

1013

0.50

789

1.00

793

3.18

1005

0.05

794

0.10

797

(2)

(1)

0.70

827

0.01

824

0.10

798

0.46

808

0.15

801

0.10

805

0.18

812

0.20

816

0.20

802

0.17

806

0.20

811

0.50

822

0.20

807

0.30

829/2

13.00

809

0.60

817/1

0.60

810

0.45

814

1.88

828

1.95

815/1

1.95,

815/2

1.95

815/3

0.60

817/2

0.32

818

0.60

819

1.20

820

0.04

1019

2.00

823/1

2.00

823/2

1.15

826

0.30

829/1

0.50

830

3.60

831/1

0.61

832/1

0.61

832/2

0.60

832/3

0.60

832/4

3.60

833

1.00

834

1.99

835

0.37

836

0.50

837

0.23

838

0.02

839 725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.60

854

1.35

1011

1.07

1006/1

1.17

1009

1.07

1006/2

0.34

1007

2.37

1010

प्र. क्र. 5 - अ-82- वर्ष 2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे.

1.55

1012/1

1.55

1012/2

अनुसूची

1.55

1012/3

(1 ) भूमि का वर्णन-

1.50

1012/4

(क) जिला- दमोह

0.50

1012/5

(ख) तहसील-पटेरा

2.17

1014/1

(ग) नगर/ ग्राम- कुसमी- पटवारी हल्का नंबर 30 1.58

1014/2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-42.30 हेक्टेयर .

1.79

831/2

3.90

1015

रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर

1.40

1016

(2)

(1)

3.70

1017/1

1.40

30

1.20

1017/2

0.60

115

0.85

1018/1

0.34

116

1.45

1018/2

3.98

117

4.00

0.12 1018/3

455

2.18 1.45

118

1018/4

0.39

119/1

0.52

1023/2

0.38

119/2

0.45

1024

2.06

124/3

0.44

1019

0.17

126

योग : 91.90

3.44

120

0.50

127

1.94

137

1.32

152

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम सगौनी जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

0.76

123

0.22

145

0.28

163

0.07 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

170

0.12

180

0.11

182

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

0.06

522

0.42

523

0.07

527

0.21

128

0.09

138

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2) (1)

129

0.21

0.03 285

130

0.20 297

0.10 131

0.20

0.23 139

0.82 132/1

135

0.26 144

0.44

0.05 299

142

0.73 143

0.18 526

0.24 132/2

0.83 300

0.05 140

0.21

0.85 134

0.60 145/2

150/1

0.46 150/2

0.45 151/1

0.73 151/2

0.64

0.09 157/1

0.86 158/1

162/1

0.04

0.02 164/1

0.09 157/2

0.87 158/2

162/2

0.03 164/2

0.02 159

0.34 160

0.22 183

0.10 185

0.10

0.12 269

0.54 161

0.40 165

166

0.08

0.06 178

167

0.05 168/1

0.02

0.02 172/1

0.02 168/2

0.02 172/2

(1)

(2)

0.02

168/3

0.02

168/4

0.02

172/4

0.04

168/5

172/5

0.03

0.25

174/2

0.04

168/6

172/6

0.04

0.25

174/1

270

0.32

0.11

459

168/7

0.04

0.25

174/3

0.04

172/7

169

0.21

0.16

171

0.05

298

0.02

172/3

175

0.70

0.22

465

0.35

176

0.15

177

0.04

179

0.42

184

0.08

282

0.29

181

0.12

281

283

0.11

456

0.03

0.05

458

0.14

464

457

0.07

463

0.08

466

0.08

0.01

467

0.89

529

0.65

570

0.82

531/3

0.07

284

0.08

295

533

0.56

0.27

534/1

0.27

534/2

0.51

31 भाग 1 ]

727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2)

(1)

32

1.20

531/1

0.80

531/2

0.82

532

0.66

योग :42.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम कुसमी में नई बंदी जलाशय योजना बांध, डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 7 - अ- 82- वर्ष 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम फतेहपुर, पटवारी हल्का नंबर 09 , ग्राम देवदरा , प. ह. नं. 07.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-61.26 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

121/2

0.51

121/3

0.47

0.24

132/1

132/2

0.19

(2)

(1)

0.10

140

0.31

142

143

0.55

1.130

144

145

1.130

1.130

146

147/1

0.37

147/2

0.38

0.38

147/3

1.130

150

1.130

152

153

0.96

1.130

154

1.120

155

156

1.010

157

0.93

0.63

158/1

0.40

158/2

159/1

0.45

0.60

159/2

0.56

160/1

0.56

160/2

0.02

161/2

162

0.26

163

0.99

1.100

164

165/1

0.51

0.51

165/2

0.51

165/3

0.51

165/4

0.51

165/5

0.28

165/6

0.50

167/1

167/2

0.50

0.15

167/3

168/1

1.550

168/2

0.35

1.200

168/3

171

1.220

0.81

173/1

0.80

173/2

1.210

175/1

175/2

0.80

0.99

177 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

728

(2) (1)

0.58 178

0.02 179/1

0.56 200/1

1.000 203/2

0.81 208

0.30 209

0.12 216

0.04 219/2

0.30 214

0.53 220

0.130 221

0.50 222

0.19 224

0.38 235

0.43 211

0.83 212

0.45 213

0.50 317

0.77 218

ग्राम देवदरा की भूमि

0.67 27

0.09 34

0.43 37/1

0.39 37/2

0.86 38

0.64 39

0.04 40

0.59 41

0.59 43/1

0.19 132/2

1.210 45

0.49 47

0.50 48/1

0.20 48/2

0.77 49

0.51 50

0.49 51

0.52 54

0.58 55

0.37 57

0.02 58

0.64 62/1

0.65 62/2

0.25 63

(2)

(1)

1.150

64

0.63

65

0.58

67/1

0.40

67/2

0.67

70

0.82

71

0.68

72/1

0.34

72/2

0.54

73

0.20

74

0.33

75

0.12

77

0.28

80/1

0.27

80/2

0.20

81/1

0.68

81/2

0.34

81/3

0.12

83

योग : 61.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- फतेहपुर जलाशय मुख्य बांध डूब क्षेत्र में आने वाली अन्य संपत्ति प्रयोजन निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचम नगर सर्वे संभाग हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82 - वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010.

भाग 1 ]

के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- हटा

(ग) नगर/ ग्राम सुनेरा एवं दमोतीपुरा - पटवारी हल्का

नंबर 2/1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.75 हेक्टेयर.

ग्राम सुनैरा

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.60

42

0.32

39

0.64

50

0.05

51

0.13

55

56

0.50

0.76

58

0.29

59

योग : 3.29

ग्राम दमोतीपुरा

0.45

204

0.13

202/1

0.06

202/2

0.10

203

0.36

194

0.20

193

0.16

205

योग : 1.46

महायोग : 4.75

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- बराना जलाशय योजना के प्रयोजन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है..

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

729 प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- बटियागढ़

(ग ) नगर/ग्राम-कनोराकला पटवारी हल्का नंबर 02 (घ) लगभग क्षेत्रफल-97.34 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा (हेक्टर में)

नम्बर

(2)

(1)

0.48

27

1.00

33

2.00

33/2

2.00

1.63

33/4

1.60.

33/5

1.60

33/6

0.80

33/7

1.20

33/8

1.60

33/9

1.50

33/10

0.15

33/11

0.65

33/14

4.49

35

0.63

36

0.41

38

3.75

39

2.36

43

2.21

41

2.46

45

0.70

47

2.00

54/1

2.00

54/2

2.00

54/3

2.00

54/4

2.00

54/5

1.84

54/6

0.10

94 730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

1.50 100/2

2.00 101

1.27 114

0.10 116

2.12 120

5.04 127

2.59 129

2.00 131

13.25 134

1.20 136

3.06 213

5.35 119

123

2.10 128

5.22

1.06 133/1

1.05 133/2

0.15 139

1.51 181.

0.18 211

0.25 216/1

0.43 216/4

216/5

0.05

0.18 216/24

0.52 221/2

योग : 97.34 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-ग्राम कनौरा जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल में आने वाली भूमि में जलाशय का निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है .

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 5 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 1 - अ -82-09-10( भू. अ. अ. )-92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग) ग्राम- बरगी प. ह. नं . 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.08

603

0.14

609/1

1.57

621/1

622/1

1.10 योग : 2.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-09-10- ( भू. अ. अ. ) - 92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर भाग 1 ]

731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(ग) ग्राम-सालीबाड़ा प . ह. नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

4

0.71

5

0.08

6

0.12

7/1

0.40

योग : 1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-09-10-(भू. अ. अ. ) - 92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग) ग्राम- खम्हरिया प. ह. नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.67 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

77

0.06

145/1

0.55

145/2

0.35

140

0.19

141

0.03

163

0.05

164

0.07

165/1

0.17

166

0.01

167

0.36

(2)

(1)

168

0.15

169

0.14

172/1

0.03

186

0.05

योग : 5.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है -गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4- अ-82-09-10-( भू. अ. अ.) - 92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग) ग्राम-खिरहनी प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.21

281

282

0.13

योग : 0.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5- अ- 82-09-10-( भू. अ. अ. )- 92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

732

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील-जबलपुर

(ग ) ग्राम - गजना प. ह. नं. 46 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.67 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.21 143

0.15 144

0.25 145

0.06 169

0.30 170

0.42 180

0.36 185

0.35 186

0.07 188

0.41 189

योग : 2.58 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 6- अ-82-09-10-( भू. अ. अ.)-92. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील-जबलपुर

(ग) ग्राम बरगी प. ह. नं. 46 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.13

164

0.33

163

0.08

157

0.07

156

0.25

154

0.12

153

0.13

152

योग : 1.11

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 7- अ- 82-09-10-( भू. अ. अ. )- 92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम थाना प. ह. नं. 42

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.40

261

0.04

262

0.02

265/2

0.33

.266

0.03

268/4

0.04

268/3

0.04

268/2

0.05

268/1

0.06

271

0.05

274/3

0.10

272/1

: 1.16

योग भाग 1 ]

733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - अ-82-09-10-( भू. अ. अ.) - 92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम- सुकरी प. ह. नं. 42

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.19

460

0.04

459

458

0.22

457

0.31

456

0.16

454

0.06

446

0.05

444

0.11

435

0.02

433

0.01 योग : 1.17 3 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2010

प्र. क्र. -अ- 82-2007-2008- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) नगर/ग्राम- कडैया शाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.801 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

(हेक्टर में)

नम्बर

(2)

(1)

2.500

426/1/2

426/1/3/5/2

0.263

0.530

426/1/3/4

2.023

426/1/1

1.619

424/1

1.214

421/2ख/7

0.200

421/2ख/5

0.060

421/2ख/6

1.012

421/2ख/8

0.809

421/2ख/9

1.000

421/2ख/10

0.700

421/2ख/3

421/2ख/15)

1.214

1.214

421/2ख/2

2.000

421/2/30.0

2.000

421/2/60

1.214

418/1/3

1.214

418/1 /1 ख/4

0.512

426/1 /3क

0.890

418/4

0.609

418/1/2/4

0.405

418/1 /1 क/2/5

0.580

418/1/1/2/6 734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

418/1/2

0.664

421/3ख

0.105

479/417

0.250

योग : 24.801

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व बैरसिया में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. 149- प्र. क्र. 19-अ-82-2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- एकलरा बुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल-8.089 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

3

0.530

45/1

0.038

29/1

0.031

29/3

0.024

29/2

0.336

56

0.312

28

0.224

27

0.482

26/2

0.040

30/1

0.321

[भाग 1 (1)

(2)

30/3

0.106

30/4

0.200

30/2

0.073

34/3

0.123

34/4

0.168

34/1

0.149

34/2

0.048

36/1/1

0.101

35/1

0.030

36/1/3

0.123

152

0.600

153

0.053

154

0.050

155

0.060

157

0.038

144

0.247

35/2/3

0.092

145/3

0.076

142/3

0.082

0.247

143/1

141

0.125

140/1

0.106

171/2

0.355

234

0.106

233

0.327

225/1

0.228

219

0.152

220/1/2

0.105

220/3

0.098

220/4

0.268

208/7

0.028

208/9

0.028

208/4

0.028

208/2

0.114

208/1/2

0.114

220/5

0.019

220/1/1

0.104

208/10

0.028

207/8

0.068

207/9

0.240

156

0.038

158

0.067

139

0.086

172/1/1/3

0.007 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

172/1/2

0.058

159/1

0.079

159/2

0.039

159/3

0.039

159/4

0.031

योग : 8.089

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 119 - प्र. क्र. 20-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

( ग ) ग्राम - लुन्हेरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-3.908 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

9

0.200

2/1/2

0.200

2/1/1

0.010

2/2

0.130

4

0.080

3

0.250

79/1

0.270

79/2

0.135

85/1

0.060

735 (1)

(2)

82

0.075

85/2/2

0.108

80/4

0.150

81

0.100

53

0.200

52/1

0.120

52/3

0.330

52/2

0.120

52/4

0.190

51/1

0.060

51/2

0.175

0.320

47, 48/2

164/50

0.330

57/2

0.070

49

0.225

योग : 3.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 125 - प्र. क्र. 22 -अ- 82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-झाकरूड

(घ ) क्षेत्रफल-10.057 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

34/1

0.170

34/2

0.080 736

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

0.100

32/1

0.100

32/2

0.072

409/2

32/3

0.100

0.060

409/4

31/2

0.187

31/1/1ख

0.080

0.030

31/1/1क

31/1 /1 च

0.050

0.050

31/1/13

0.035

31/1/1 ग

31/1/2

0.050

0.300

30

-0.032

40/1

0.080

40/3

40/4

0.100

0.225

40/2

45

0.026

46

0.256

258

0.060

0.005

50/2

0.230

131

0.036

132

91/2

0.020

130

0.205

0.077

113

0.205

114

0.005

115/2

116/1

0.050

0.230

116/2

116/3

0.0300

0.243

61, 62

0.170

60/1

60/2

0.120

53/1

0.030

209/1

0.245 )

0.122

207

208

0.190.

0.308

221/1

224

0.220

231

0.072

0.230

229

230

0.008

228

0.020

[भाग 1 (1)

(2)

0.030

244

0.205

245

246

0.040

0.052

248

0.220

247

241/3

0.193

0.202

297/3

0.100

298, 299/1

0.120

298, 299/2

411

0.262

0.150

409/1

0.035

410

385/1

0.170

0.250

384

391

0.122

0.213

394

0.323

259

0.220

269/2

270/1

0.467

0.200

211/1

0.080

211/2

0.180

211/5

0.210

211/4

217

0.419

0.010

292

योग : 10.057

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है. 500.0

क्र. 137- प्र. क्र. 23-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की भाग 1 ]

737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-बिखरौन

(घ) क्षेत्रफल-9.025 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा नम्बर

(1)

(हेक्टर में) (2) 531

0.160

0.280 533

0.320 532

534

0.160 535

0.160 515/3

0.020 513

0.020

0.024 514/1

514/2

0.060

0.240 515/1 , 504/1/2

0.240 515/2

0.480 504/1/1

504/1/1/2

0.090

0.160 504/1/1/4

164

0.154 166

0.168

0.080 165/2

169/2

0.240 169/1

0.480 159/1

0.100 168

0.204 167/2

0.060

0.060 167/1

0.080 160/1

160/2

0.080 160/2

0.080 159/2

0.160 155/7

0.240

0.360 157/1

80

0.395

0.240 81/1/2

56/1

0.160 57

0.243 51/1

0.120

(2)

(1)

0.200

51/2/1

0.160

51/2

0.060

51/3

0.145

52

41/2

0.300

0.400

50/1/1

0.008

36/2

37/2

0,008

0.064

38

0.065

56/2

0.180

47/1

0.180

47/2

47/3

0.200

39

0.008

46

0.301

44

0.192

42

0.256

0.020

50/2

0.160

41/1/1

योग : 9.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नवशा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, धमरपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 131 - प्र.क्र. 25-अ-82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-धरमपुरी 738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(ग) ग्राम-सरफराबाद

(घ) क्षेत्रफल - 9.200 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2) 98/1

0.150 98/2

0.300 97

0.330 96/1/1

0.200 96/1/2

0.080 144/1

0.030 94

0.070

0.280 96/2, 96/3

92

0.250 152/1

0.050 153/1

0.160 153/2

0.220 154

0.450 156/1

0.560 165/1

0.060 156/2

0.270 165/3

0.060 158.

0.330

0.050 163/1/2 , 163/1/1

163/1/3 , 163/1/1/2/1

163/1/2/2

163/2/1

0.340

0.060 156/3/1

156/3/2

0.080 156/3/3

0.100 170/ 1 ख

0.330 169/1

0.200 169/3ख

0.170 170/ 1क

0.030 171/2

0.270 174/2

0.150 174/3

0.650 180/3

0.140 180/2/1

0.030 180/2/2

0.040 180/1

0.080

0.220 178 , 173

177

0.150 110

0.060 111

0.400 109/1

0.040

0.060 108/2, 108/3

108/5

0.080 109/2

0.030

[भाग 1 (1)

(2)

0.180

108/1 , 108/4

0.180

107, 137/1/3

107, 137/1/2

0.310

137/2

0.190

140/1क/1 /1

0.050

140/1ख/1/2

0.160

140/1/1 क

0.060

140/1/2ख

0.200

140/2

0.240

0.020

204/5क

योग... 9.200

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 203 - प्र.क्र. 27-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम निमरानी

(घ) क्षेत्रफल -11.205 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.030

6/1 , 7/2

6/2

0.240

11

0.050

12/1

0.200

12/2

0.050

0.080

24, 25

26

0.090

27

0.300

37/2

0.130 भाग 1 ]

739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2) (1) .

37/1/1/1

0.110

0.090 37/1/2/1

39/1

0.060

0.130 37/1/3/1

0.320 61/1, 71

72

0.170 74

0.100

0.120 60

56

0.170 55

0.110 69

0.130 77

0.110 81/2/2

0.240 81/3

0.090 81/2/1

0.150 81/1

0.260 313/107

0.050 82

0.100 107

0.070

0.200 109

160

0.060 157/1

0.300 157/2

0.210 156

0.100 155

0.250 153/1/1

0.300 153/1/2

0.080

0.350 152

139

0.200 193/2

0.250 193/3

0.230 140

0.200 212/1

0.250 212/2

0.150 212/3/1

0.150 212/3/2

0.150 195/2

0.020 195/1

0.020 196

0.170

0.030 301/1

303/4

0.060 23/2/1

0.050 22

0.150

0.150. 23/1/1

193/1

0.300 192/2

0.150 192/1/1

0.200 192/1/2

0.200 191

0.250 (1)

(2)

0.350

190/1 , 190/2

21/1/2

0.070

0.200

194/1

0.200

301/2

0:100

303/3

0.040

303/7

0.200

302

0.060

303/1

0.060

303/5

0.160

303/2

303/6

0.035

0.030

303/8 , 304

306/1

0.250

0.080

306/2

0.050

308/1

0.050

308/2

0.160

310/3

0.180

310/5

11.205

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 185 - प्र.क्र. 28 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम - सुन्द्रेल

(घ) क्षेत्रफल -17.825 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.050

806/60/2

0.080

63 740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2) (1)

0.100 61/1 , 61/2

0.060 744/1

0.060 744/2

744/3

0.060

0.225 59/1 , 59/2 , 59/3

64/1/3

0.100

0.070 67

0.215 68/2/1

66/2

0.300

0.270 75

0.220 76

0.475 256 , 257 , 258 , 259

261/2

0.120 262

0.215 266/1

0.115 266/2

0.100 269/1

0.325

0.350 528/1

0.080 527/1/808

0.260 527/1 , 527/3

808/527/3

582

0.100

0.230 584

585

0.250

0.150 589/6

589/5

0.080

0.080 589/1

589/3

0.040 589/4

0.020

0.100 587/2, 588/2

590/2

0.155

0.175 590/3/1

0.150 590/3/2

0.120 573

0.150 721/2

0.230 672/3

0.550 601/4

0.065 599/2

600/1

0.050

0.120 599/1

0.100 600/2

0.090 626

0.280 627

0.185 628

633

0.310

0.060 634/1

0.300 634/2

0.230 593/1 ग

0.340 620/1

0.200 667, 668

(2)

(1)

0.145

666 , 669

0.100

691

0.210

692

0.300

690/2

0.200

688

0.145

689/1

0.010

743

745

0.500

0.170

746

0.110

788/1

0.270

788/2

0.180

788/3

0.800

652

0.180

786, 787

0.200

785

0.080

784

0.050

783

0.350

782/1 , 782/2/2 ,

0.180

782/2/1 , 781

0.220

778/1 , 778/2

0.200

779/1

0.460

791

0.480

603

0.250

604

0.150

620/3ख, 621/2

0.150

620/3ग , 621/3

0.150

620/3क, 621/1

0.250

637/2

0.300

637/1

0.170

659/2/2

0.320

643/3

722/1

0.180

722/2

0.100

0.650

728

0.300

802/730

0.010

721/3

0.020

721/1

0.120

794/1

0.160

794/3/1 क, 794/3/3

0.225

794/3/1ख

0.020

742/1

योग .. 17.825

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 197 - प्र.क्र. 30-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- बगडीपुरा

(घ) क्षेत्रफल -5.581 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

4/1

0.150

0.230

4/2

5

0.260

0.212

7

0.273

54

50/1

0.234

50/2

0.270

0.225

56/1

56/2

0.120

58

0.105

16/2

0.089

21/3

0.110

21/2

0.035

21/4

0.035

21/1/2

0.020

21/1/1

0.070

22/1

0.103

0.010

20/1/1

0.020

166

0.440

169/1/1

0.240

183

0.190

184

0.005

185

0.032

195

0.270

194/1

0.032

198

0.520

201/1

0.152

(1)

(2)

216/197/1

0.200

0.010

180/1/4

178

0.026

0:010

59

56/3

0.065

57/1/2

0.070

0.200

57/1/3

0.170

57/2

0.100

57/1/4

57/1/5

0.170

20/1/2

0.010

169/2

0.100

योग .. 5.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 179- प्र.क्र. 31 -अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि , नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- रामपुरा

(घ) क्षेत्रफल -4.781 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

9

0.112

11

0.100

12

0.240 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

742

(2) (1)

0.200 17

0.050 4

18/14

0.148

0.074 18/15

0.074 18/16

0.074 18/17

0.074 18/18

0.170 153/2

138/2

0.030

0.020 137/2

135

0.120

0.080 134

0.030 148/2

0.120 149

160/1

0.010 160/2

0.080

0.120 172/3

0.080 170/1/5

0.130 169/1

0.130 169/2

0.350 181/1

0.140 181/2

0.200 181/3/1

0.200 181/3/2

0.005 180

0.110 28/2

0.280 29/2

0.050 89

0.040 118/1

0.090 138/3

0.090 172/1

0.110 172/2

0.050 162

0.050 184/1

0.020 137/1/1

0.030 137/1/2

0.050 170/1/3

0.130 170/1/4

0.120 145

0.050 90/1

0.180 90/2

0.040 101/2

0.035 101/1

0.005 97/2

(2)

(1)

0.065

100

0.025

102/2/2

योग .. 4.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी . नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 161 - प्र.क्र. 32 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- बगडी ( सगडीपुरा )

(घ) क्षेत्रफल -2.785 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.100

13

0.080

6

0.055

11

0.200

5

0.300

2/2

0.350

81/1

0.250

81/2

0.150

81/3

0.050

114/2

0.050

114/3

0.100

115/1

0.020

116/2/2

0.130

28/1 भाग 1 ]

743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2)

(1)

0.050

29

0.050

33/1

33/2

0.300

75/1

0.140

70/ 1/ 1ख

0.070

70/1/ 1 क

0.030

71/1/21

0.040

69/1/3

0.170

69/1/6

0.030

69/2

0.050

72/1/2

0.020

योग .. 2.785

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 155- प्र.क्र. 33 -अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-पटलावद

(घ) क्षेत्रफल -11.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

76/1

0.325

78/2/1

0.022

76/2क

0.135

76/2ख

0.125

(2)

(1)

0.255

77

78/2/2

0.125

0.075

79/2

79/1/1

0.110

0.120

79/1/2

0.200

68/2/3

72

0.170

73

0.130

0.130

71

70/1

0.255

0.060

70/2

69/1

0.045

69/3

0.170

68/2/1

0.030

0.075

69/5

0.450

68/1

68/2/2

0.130

68/2/4

0.180

0.010

68/3

0.010

68/4

0.200

54/1क

0.085

54/1 ख

0.135

54/2

52/3

0.110

53

0.120

0.040

173/3

173/4

0.080

0.075

172

0.045

171

0.075

152/1

152/2

0.060

0.080

151

0.060

154/1

154/2

0.060

0.060

155

0.055

156/1

0.055

156/2

0.055

156/3

0.055

156/4

.0.105

157/1

157/2

0.115

0.080

158/1/1

0.050

158/1/2

0.163

158/3

158/4

0.150 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

744

(2)

(1)

159/3

0.060.

0.260

159/4

159/5

0.210

159/6

0.075

0.240

160/3

36

0.230

187/3

0.270

201/5

0.250

205

0.340

204

0.240

0.245

47/1

0.235

46

43

0.370

0.100

42

35/2

0.035

34/2

0.030

35/1

0.370

34/1

0.030

0.260

37/1 , 38/1

0.090

179/1/1

0.050

179/1/2

0.065

179/3

0.070

179/4

0.055

180/1

0.055

180/2

0.045

195/1/1

0.050

195/1/3

0.070

195/1/4

0.160

195/2

0.125

195/3

0.215

196/1

0.070

196/2

0.270

197

0.090

84/3

0.150

90/3/1 क

0.280

90/3/1 ख

0.030

90/3/2

0.080

89/1

योग .. 11.410

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 227- प्र.क्र. 34 -अ- 82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- पेडवी

(घ ) क्षेत्रफल -9.547 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.015

1/2/1, 268/1

0.140

269/1

0.010

1/2/2

0.040

51/3

266/1

0.290

0.011

1/3/1

0.020

44/1

0.023

44/2

0.030

44/3

0.030

3/4

0.480

12

0.215

13/1

0.190

13/2

0.015

10

0.255

35/1

35/2

0.140

0.135

(16

34)

0.258

46/3

0.050

51/1 , 51/4

0.040

51/2

0.120

50

0.160

70/1

0.180

70/2

0.020

65

0.250

73/1

75

0.310 भाग 1 ]

745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2) 74/3

0.035 74/4

0.035 71/1

0.025

0.160 89/1, 90

0.400 88/3, 88/4

0.160 88/5, 89/2

109/2

0.150 108

0.220 102

0.270 101

0.270 100

0.280 99/1

0.070 99/2

0.010 99/5

0.010

0.350 229/230/1 , 229/1

232

0.305 242

0.130 244/1

0.100 244/2

0.150 244/3

0.110

0.160 319/250/1

240/1

0.100 251/1/1

0.100 251/1/3

0.010 251/1/2

0.110 271/1

0.030 271/2

0.260 269/2

0.200 268/2

0.060 321/264

0.100 276/1

0.070 282

0.100 284/285/1

0.060 284/285/1/2

0.100

0.090 285/6 , 285/2/1

0.140 285/2/2 , 285/5

0.125 285/4, 285/7 , 285/8

314/1

0.110 312/1

0.020 310/2

0.015 310/3

0.120 310/4

0.130 311/1

0.080 311/2

0.080 (1)

(2)

311/3/1

0.080

311/3/2

0.200

316

0.100

14

0.130

योग .. 9.547.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस. पी . नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 143- प्र.क्र. 35-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- सादिकपुर

(घ ) क्षेत्रफल -7.810 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

5/2

0.050

0.030

5/1/1 /3/1 ख

0.040

5/1/1/2

0.050

15/ 2क

0.150

5/1/1/3/1 क

0.050

5/1/1/3/2

0.250

6/2/2

0.010

6/2/1

0.100

6/1

0.130

4/2/3

0.155 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

746

(2) (1)

0.155 4/2/1

0.145 4/1 /1ख

0.150 4/1/2

0.110 4/3

0.090 3/6

0.170 1

3/1

3/2

0.120 3/3

0.090 3/5/2

0.370 3/4/8

0.090 3/5/1

0.160 25/1

0.100 25/1/1

0.110 25/3

0.250 26/1

0.110 29/2/30/1 ख

0.270 31/1/2

0.025 54/1

0.255 55

56

0.270 61/2/2

0.360 61/1/1

0.330 8, 9 , 10 , 11/1

0.120 16/1/4

0.180 16/1/3

0.015 16/1/2

0.015 16/2/1

0.300 16/2/2

0.080 14/2

15/1

0.020 44/1क

0.020 44/1/2/2घ

0.130 44/3

0.455 44/1/1 ख

0.220 49/2

48

0.180

0.030 73

0.010 71, 72/1 क

0.200 74/1/1

80/72

0.180 71

72/1ख

(2)

(1)

0.005

71, 72/1 ग

0.030

71, 72/2ख

0.080

71 , 72/2ग

0.520

70/2

0.195

69/1

0.080

69/2

योग .. 7.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ . एस . पी . नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 221 - प्र.क्र. 36 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-नागझीरी

(घ) क्षेत्रफल -3.595 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.040

1

0.160

4/2/1

0.450

4/1/2

0.035

19/1/1 , 19/1/2

0.405

19/2

0.140

20, 21

0.310

22

0.246

30

0.114

29 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

33/1/1

0.270

33/2/1

0.125

33/2/2/1

0.070

33/2/2/ 2क

0.035

33/2/ 2/ 2ख

0.035

28

0.040

0.225

17/1 , 17/2/1

18/1/1

0.080

8/2

0.170

34/2

0.260

34/1

0.185

35

0.200

योग .. 3.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 215- प्र.क्र. 37-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम पगारा

(घ) क्षेत्रफल -4.522 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

10/4/1

0.110

11/2

0.118

92

0.661

747 (1)

(2)

24/2/89/1/3

0.184

24/2/89/1/2

0.272

24/2/89/1/1

0.176

23/3/1/3

0.202

0.218

23/ 1 ख

0.218

26/1 /1ख

0.232

47/3

0.112

47/2

0.218

0.207

29, 34/4

27/2

0.010

30/1

0.140

31/2ख

0.145

31/2क

0.160

31/1/6

0.111

31/1/5

0.138

0.034

32/3, 32/4

32/5

0.030

32/2

0.044

32/1

0.291

31/1/4

0.015

62/3

0.038

62/2

0.107

63/1

0.038

63/2

0.042

63/3

0.042

0.171

64, 66/2

0.038

योग .. 4.522

100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन 15. किया जा सकता है ।

क्र. 191 - प्र.क्र. 41 -अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

748

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- गुलझरी

(घ) क्षेत्रफल -5.432 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.500

18/1/1

0.920

39

کہ

0.110

38/2

40/3

0.215

0.150

42/1, 42/2

0.200

43/1

0.015

44/1

0.100

43/2

0.380

44/2

0.437

70/1

0.045

73/1

-0.450

82

0.100

83/1

0.140

110/1

0.160

98/1

0.275

101

0.075

102/1

0.570

102/2

0.040

103/1/2

0.160

99

0.210

98/2

0.180

98/3

5.432

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 167 - प्र.क्र. 42 -अ- 82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम- खलबुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल -12.152 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.660

10

0.270

0.330

17/1

0.320

39/1

0.225

17/2

0.140

38/1

0.310

17/3

0.550

30

0.090

36/1/1

0.340

35/1/4

0.570

35/2/1

0.135

35/1/1

0.360

40/1

0.330

46/2

0.230

48/1

0.130

47

0.055

50/1/1

0.070

50/2/1

0.130

50/1/3

51

0.100

0.150

52

0.150

53/1

0.190

53/2

0.780

54/1

0.070

95 भाग 1 ]

749

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2)

94/5

0.100

94/6

0.090

94/4

0.190

0.270

102/2

128

0.525

129

0.120

142/2/2

0.050

142/3

130

0.120

159

0.252

158/1/3ख

0.220

131

0.040

77

0.105

0.040

158/1/1/4

158/1 / 2ख

0.130

0.170

160/2

79/2

0.130

80/1/3

80/2

0.130

0.170

80/3 , 81/1 , 81/2/1

0.145

142/2/1

0.105

144/2/1

0.190

76/1 , 76/2

144/2/2

0.230

144/3

0.090

0.170

145, 146

160/1

0.620 .

162

0.220

161

0.260

0.125

123/2

123/1

0.070

123/3

0.160

0.230

82/2

योग 12.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 209 - प्र.क्र. 43-अ-82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- दसोडा

(घ) क्षेत्रफल -12.826 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.050

178/1

0.045

183/1 , 2

183/2/ 1 क

0.120

3/11

0.090

192/3

0.110

192/1

0.070

192/2

0.210

0.090

191

190

0.320

0.110

195

0.130

194/1

194/2

0.110

0.060

194/3

194/4

0.030

0.100

201/6, 219/4

0.010

202/1

0.135

202/2

235

0.085

:

0.125

234/1

0.135

234/2

0.100

245/3

0.085

246

244

0.210

0.310

265/1

0.025

265/2

267

0.025

270

0.160

0.380

268

283/1

0.080

283/2

0.090 750

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2) 284

0.160 285

0.530 281

0.130 278/2

0.130 276/2

0.040 277

0.120 275

0.050 278/1

0.030 286

0.190

0.290 288

289/1अ

0.080 289/ 1 स

0.120

0.130 296/1/1 , 289/2/3

296/1/2

0.110 211/1

0.280 214/1

0.130 212/1

0.180 212/2

0.160 214/2

0.110 219/1

0.110 219/2

0.080 219/3

0.055 219/5

0.050 223/1

0.285 225/3/1

0.100 225/3/3

0.100 225/3/2

0.100 3/2

0.010 3/3

0.070 3/15

0.180 33/4

0.180

0.170 34/4

34/2

0.230

0.065 35/5 , 35/6

3/4

0.060 36/1

0.280 36/2

0.240 42/1

0.250 42/2

0.130 42/3/1

0.025 60

0.045 58

0.010 4/1

0.070 4/2

0.050 6/3

0.130 6/2

0.100 7

0.130 9/1

0.110

[भाग 1 (1)

(2)

9/2

0.870

18/2

0.090

128/1

0.170

128/2

0.060

16/3

0.230

0.255

18/3 , 18/2

11/1क

0.160

11/1ख

0.180

11 /1 ग

0.170

18/1

0.050

13/1

0.198

13/2

0.198

14/2/21

0.060

3/12

0.090

3/13

0.060

योग .. 12.826

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 113-प्र.क्र. 44-अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-पिपल्या खुट

(घ) क्षेत्रफल 15.137 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

234/2

0.412

235/1

0.116

234/1/2

0.112 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल 2010

(1)

(2) 234/3/1

0.198 223/3/1

0.010 234/3/2

0.012 235/2

0.384 244/4

0.028 229/2

0.466 257/1

0.576 225/4

0.341 223/2

0.384 255

0.591 249/4/1

0.197 187/2/1

0.030 249/4/2

0.112 187/2/2

0.048 230/3

0.080 230/2

0.202 250/2/2

0.275 250/4

0.156 250/5

0.058 250/6

0.060 250/10

0.029 187/5

0.022 256/11

0.497 244/5

0.030 256/10/1

0.009 256/10/2

0.013 244/7

0.024 179/1

0.250 177

0.163 176/7

0.080 244/1

0.152 244/3

0.146 244/6

0.026 245/1

0.050 245/2

0.062 188/2

0.067 187/4

0.074 186/3/1

0.022 186/3/2

0.025 186/3/3

0.178 186/2

0.160 186/1

0.162 187/1/1

0.058 187/2/1

0.030 187/2/2

0.048 187/6

0.020 250/7

0.006 187/3

0.085

751 (1)

(2)

194/1 ग

0.086

194/1 ख

0.086

197/2

0.109

197/3

0.232

197/4

0.072

175/1/9क

0.010

175/1/ 10 क

0.018

175/1 /11 क

0.028

175/ 1 /12क

0.050

175/1/13 क

0.088

175/ 1 / 1 ख ग

0.200

175/1/ 1 ख घ

0.010

28/1

0.154

28/2

0.745

0.325

15/1

25/1

0.032

25/2

0.136

37/4

0.358

39/1

0.196

16/1

0.103

16/4

0.336

16/5

0.037

88/2

0.190

15/2/2

0.224

15/2/1

0.213

14/1

0.370

3/1

0.202

13/1

0.174

12/1/1

0.806

12/1/2

0.179

12/2/1

0.020

8/1

0.084

8/8

0.176

11/3

0.201

8/4

0.095

11/2

0.060

8/2

0.232

8/3

0.084

8/5

0.095

3/2

0.173

0.112

0.088

246/2/1 , 248/1/2

248/1/1

0.168

248/2, 249/1

0.172

249/3/1

0.120

249/2/2

0.062

249/3/3

0.090

योग ... 15.137 752

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी . नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 173 -प्र.क्र. -अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम- धामनोद

(घ) क्षेत्रफल -4.903 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.135

651/531/1

0.155

536/1

536/2

0.080

0.220

649/2

0.030

535/1/2

0.170

534/1

0.180

534/2

0.015

650/6

0.200

447/1

463/1

0.010

0.280

464

554

0.360

555

0.200

552

0.030

0.140

553

0.280

482

0.180

232/1

0.007

192

0.004

193/1

0.100

483/1

(2)

(1)

0.047

486/1

0.047

486/2

0.047

486/3

0.047

486/4

0.150

487/1

0.160

488

0.190

489

0.040

547

0.160

492

0.100

497/3

0.335

497/2

0.300

498/1/1

0.010

599/1/1/1

0.170

356/2

0.324

354, 355

योग .. 4.903

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्र. 782- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

* ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अप्रैल 2010

(ख) तहसील-( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर (ग ) ग्राम- बशीपीपरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 15.631 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

134/2/1 पार्ट

0.496

134/3

2.023

138/1/1

0.818

138/1/2

0.699

138/1/3

0.819

138/1/4

0.632

138/1/5

0.342

138/2/1

0.811

138/2/2

0.179

138/2/3

0.179

138/2/4

0.250

138/2/5

0.341

138/3/1

0.500

138/3/2

0.500

141/1/1 पार्ट

0.400

141/2 पार्ट

0.400

230/2/3

0.091

230/3 पार्ट

0.250

230/10

0.700

230/12

1.300

230/5/1/1

0.331

230/5/1/2

0.331

241/4 पार्ट

0.126

241/5 पार्ट

0.100

241/6

0.211

242पार्ट

0.150

245/1/2पार्ट

0.300

245/3 पार्ट

0.200

245/4पार्ट

0.202

245/5 पार्ट

1.400

245/6 पार्ट

0.300

245/2

0.250

15.631

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता-लालगढ़ तालाब निर्माण हेतु.

753 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. 10 - अ-82-2009-10-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम/नगर-महलगांव

( घ) क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर यानी 2 बीघा 4 बिस्वा सर्वे

अर्जित रकबा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

456

0.460

कुल योग .. 0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अनु. जाति/जनजाति कन्याओं को शिक्षा एवं निवास की सहायता उपलब्ध कराये जाना हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-04-16.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-04-16.16.Ordinary.