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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 April 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
17
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-04-23.17.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010- वैशाख 3 , शक 1932

क्रमांक 17 ]

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 19-36-2010- एक-4.- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 , दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो रहा है. इस अधिनियम के अनुरूप सभी बच्चों का नामांकन, उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं सभी बच्चों की प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा पूरी कराना राज्य की संवैधानिक अनिवार्यता है . इसका शुभारम्भ 1 अप्रैल 2010 से " स्कूल चलें हम अभियान " के साथ होगी.

"स्कूल चलें हम अभियान " विगत वर्षों से संचालित किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 3 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों कासर्वेक्षण एवं इन बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी/शाला/ब्रिजिंग की व्यवस्था करना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति जनसमुदाय को प्रेरित करना है . इसका आरंभ प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान से किया जाएगा . 1 अप्रैल 2010 से 15 अप्रैल 2010 तक प्रथम चरण में संचालित किये जाने वाले स्कूल चलें इसमें निम्नानुसार गतिविधियां संचालित होगी :-

* समुदाय की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार - प्रसार 15 मार्च से 15 अप्रैल 2010.

* प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल 2010 .

* प्रत्येक ग्राम में शिक्षा चौपाल का आयोजन 2-4-2010.

* शिक्षा सभा 14 अप्रैल 2010.

* प्रत्येक बसाहट में घर - घर संपर्क के माध्यम से 3 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की जानकारी का ग्राम शिक्षा रजिस्टर अद्यतन करना -30 जून से 7 जुलाई 2010 तक.

755

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 , 756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[ भाग 1

( 1 )

(2)

(3)

29. श्री एस . पी. एस. परिहार

सिवनी

30. श्री बी. आर. नायडू

छतरपुर

31. श्रीमती सलीना सिंह

" स्कूल चलें हम अभियान " माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोत्तम प्राथमिकता का कार्यक्रम है , अतः कृपया संलग्न परिशिष्ट अनुसार आपको आवंटित जिलों के विकासखण्डों में दिनांक 1 से 14 अप्रैल 2010 के मध्य दो दिवस के लिए आवश्यक रूप से भ्रमण कर " स्कूल चलें हम अभियान " को प्रभावी बनायें.

बालाघाट

32. श्री मनोज झालानी

सीहोर

33 .

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

श्री अजय तिर्की

बड़वानी

34. श्री संजय बंदोपाध्याय

उमरिया

35.

आवंटित जिलों की सूची परिशिष्ट

विदिशा

श्री मोहम्मद सुलेमान

स.क्र.

36.

अधिकारी का नाम

श्री आशीष उपाध्याय

रीवा

आवंटित जिला

(1)

(2)

(3)

37. श्री एस. एन. मिश्रा

होशंगाबाद 1.

38.

श्री सत्य प्रकाश

श्रीमती मधु हाण्डा

हरदा

धार।दीतिकार

2. श्री आर. परसुराम

39. श्री मनोज गोविल

अलीराजपुर

झाबुआ 3. श्री देवेन्द्र सिंघई

मुरैना

40. श्री अरुण तिवारी

शहडोल 4. श्री अशोक दास

खरगौन

नीमच

41 . श्रीमती सुधा चौधरी

5. डॉ. राजन एस. कटोच

इन्दौर

कटनी

42. श्री ओमेश मूंदड़ा

6. श्रीमती लवलीन कक्कड़

उज्जैन

43 . श्री प्रदीप खरे

बैतूल 7. श्री आई. एस. दाणी

सतना

44. श्रीमती सीमा शर्मा

नरसिंहपुर 8. श्री जी. पी. सिंघल

भोपाल

45. श्री व्ही. के. बाथम

सागर 9 . श्री एम. एम. उपाध्याय

भिण्ड

46. श्री संजय दुबे

टीकमगढ़ 10. श्री एस. आर. मोहन्ती

47.

राजगढ़

श्री अनुरुद्ध मुकर्जी

अनूपपुर 11. श्री राघव चन्द्रा

48. श्री जब्बार ढाकवाला

शाजापुर

डिण्डोरी 12. श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

मंदसौर

49. श्री मनीष रस्तोगी

छिंदवाड़ा 13.

रतलाम

50.

श्री के. सुरेश

दतिया

श्री सुभाष जैन

14. डॉ. देवराज बिरदी

रायसेन

15. श्री मनोज गोयल

ग्वालियर

आर. डी. साहू, अपर सचिव.

16. श्रीमती विजया श्रीवास्तव

शिवपुरी

17. श्री आलोक श्रीवास्तव

जबलपुर

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010 18. श्री आर. के. स्वाई

मण्डला

19. श्री ए. पी. श्रीवास्तव

अशोकनगर

20. श्री पी. सी. मीना

श्योपुर

21. श्री सेवाराम

गुना

क्र. एफ- 19-36-2010- एक- 4.- उपरोक्त विषयक् पूर्व में जारी इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2010 की प्रति संलग्न है. जारी किये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधित करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया जिला आवंटित किया जाता है :-

22.

देवास

श्री सुदेश कुमार

23.

स.क्र. अधिकारी का

श्री राधेश्याम जुलानिया

पूर्व आवंटित

बुरहानपुर

वर्तमान आवंटित 24.

नाम एवं पद

श्री दीपक खाण्डेकर

जिला

जिला

दमोह

25.

(1) ( 2 )

( 3 )

(4) श्री प्रभांशु कमल

खण्डवा

26. श्री अनिल श्रीवास्तव

सीधी

रतलाम

अलीराजपुर

27.

1 श्री आर. परशुराम, प्रमुख सचिव

श्री प्रभाकर बंसोड़

पन्ना

28.

मंदसौर

श्री के. पी. सिंह

छिंदवाड़ा

सिंगरौली

2 श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव भाग 1 ]

757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(2)

(3)

(4) .

(1)

सीधी

कटनी 3 श्री अनिल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव

कटनी

सीधी 4 श्री ओमेश मूंदड़ा, सचिव

भिण्ड 5 श्री विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव

नरसिंहपुर 6 अश्विनी राय, सचिव

श्योपुर 7 श्री एन. एस. व्यास, अपर सचिव

अलीराजपुर 8 श्री अमित राठौर, अपर सचिव

मंदसौर 9 श्री मनीष सिंह, अपर सचिव

अनूपपुर 10 श्री संतोष मिश्रा उपसचिव.

सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. एफ-3-3-2009- एक- 4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखत अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर 2009 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती बुधवार, दिनांक 14 अप्रैल 2010 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एस. पगारे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. एफ- 7-1-92- दस 4.- सुश्री बी. मुनेम्मा ( भावसे -1988 ) वर्तमान में वन संरक्षक ( कार्यआयोजना ) सिवनी द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का अनुरोध किया है. इस हेतु उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है : -

1. निर्धारित प्रपत्र में डीड

2. स्थानीय समाचार- पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना 3. मध्यप्रदेश राजपत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन हेतु चालान द्वारा जमा राशि की प्रति.

4. कुल नाम बदलने संबंधी विलेख पूर्ण कराकर दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय मुद्रा सहित की प्रति.

(2 ) उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त राज्य शासन सुश्री बी. मुनेम्मा का नाम निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है : - पूर्व नाम-बी. मुनेम्मा परिवर्तित नाम - ए. गौतमी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 (बी) -23-04- इक्कीस - ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री श्यामलाल त्रिपाठी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 ( बी) -30-04- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2007 द्वारा नियुक्त श्री पवन कुमार दुबे, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रीवा केकार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 22 मार्च 2010 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 22 मार्च 2013 तक की वृद्धि करता है.

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी .

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2010

फा. क्र. 1 ( बी) -01-08-04- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, 758

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1

मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

एतद्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया पुत्र स्व. श्री कढ़ोरीलाल बढ़ौलिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा.क्र. 1 (बी) -08-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया , अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पन्ना नियुक्त करता है .

फा.क्र. 17 (ई ) -119-2008- इक्कीस - ब (दो ) .- द्वारा , श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009, 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा.क्र. 17 ( ई ) -116-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- द्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार चौदहा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा.क्र. 17( ई ) -120-2008- इक्कीस - ब(दो ) .- द्वारा , श्री गुरूदत्त दुबे , अधिवक्ता को तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा.क्र. 17 (ई ) -117-2008- इक्कीस ब (दो ) .- द्वारा , श्री श्रेय ज्योति खरे, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा.क्र . 17 ( ई ) -121-2008 - इक्कीस- ब ( दो ) . - द्वारा , श्री शिवकुमार सोनी, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा.क्र. 17(ई ) -118-2008- इक्कीस ब( दो ) .- द्वारा , श्री संजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला

फा.क्र. 17 (ई ) -122-2008- इक्कीस- ब ( दो) .- द्वारा , श्री सुरेज सिंह सेंगर, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल. 2010

भाग 1 ]

476/2009, 477/2009 , 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009, 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बरही, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010 फा.क्र . 17 ( ई ) -123-2008- इक्कीस ब ( दो ).- द्वारा , श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता को तहसील रीठी , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील रीठी, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 1 ( बी) -6-05- इक्कीस ब(दो) .-द्वारा , राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, अति. शास . अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक को श्री राजकुमार उरमलिया के स्थान पर अस्थायी रूप से शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन पैनल प्राप्त होने तक अपने कार्य के अतिरिक्त " शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक" का कार्य करने की अनुमति दी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल फा.क्र . 17 ( ई ) -124-2008- इक्कीस ब ( दो ) .- द्वारा , श्री भगवानदास राठौर, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. एफ 13-6-10-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 मार्च 2010 से 7 सितम्बर 2010 तक छः माह के लिये छूट देता है :-

फा.क्र. 17 (ई ) -125-2008- इक्कीस ब (दो) .-द्वारा , श्री कमलेश कुमार जायसवाल, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476 / 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

फा.क्र. 17 (ई ) -126-2008-इक्कीस ब (दो) .- द्वारा , श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को तहसील बरही , जिला कटनी में नोटरी 760

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

[ भाग 1

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं 2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 कीअपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत कुमार व्यास, अपर सचिव.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010 5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली , 2003 के नियम 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम , 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश , राज्य में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए क्षेत्र कार्य 7 मई 2010 तथा 22 जून 2010 के बीच किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. एफ 13-7-10-अ- ग्यारह .- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 मार्च 2010 से 12 जुलाई 2010 तक चार माह के लिये छूट देता है : -

रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2010 1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .

Bhopal , the 12th April 2010 3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा .

No.F. - 10-2-2008 - II A (3 ) .-- In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 read with Rule 3 of the Citizenship ( Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 the State Government hereby decides to prepare the Population Register in the State of Madhya Pradesh and the field work for data collection relating to all भाग 1 ]

761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

persons who are usually residing within the jurisdiction of their respective Local Registrars shall be undertaken between the 7th May 2010 and 22nd June 2010.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy. Secy .

भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6 क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) की धारा 3 एवं धारा 17क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 7 मई 2010 से 22 जून 2010 तक मध्यप्रदेश राज्य में किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal , the 12th April 2010

No.F. - 10-2-2008 - IIA( 3 ) . In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) read with rule 6A of the Census Rules , 1990 the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2011 shall take place from 7th May 2010 to 22nd June 2010 in the State of Madhya Pradesh .

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें , अर्थात्:-

1. भवन नम्बर ( नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर ) .

2. जनगणना मकान नम्बर

3. जनगणना मकान के फर्श , दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री.

4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं

5. जनगणना मकान की हालत

6. परिवार क्रमांक

7. इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या:-

(i) व्यक्ति

(ii) पुरुष

(iii) स्त्री

8. परिवार के मुखिया का नाम

9 . लिंग

10. यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य से संबंधित हों.

11 . इस मकान के स्वामित्व की स्थिति

12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या.

13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या 14. पेयजल का मुख्य स्त्रोत

15. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता

16. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत

17. परिसर के भीतर शौचालय

18. शौचालय की सुविधा का प्रकार

19. गन्दे पानी की निकासी

20. स्नानगृह की सुविधा

21. रसोई घर 762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन

3. Predominant material of floor , wall and roof of the census house .

23. रेडियो/ट्रांजिस्टर

4. Ascertain the use of census house .

24. टेलीविजन

5 . Condition of the census house .

25. कम्प्यूटर/लैपटॉप

6. Household Number .

26. टेलीफोन/मोबाइल फोन

7. Total number of persons normally residing in the household:

27. साइकिल

(i) Persons

28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड

(ii) Males

29. कार/जीप/वैन

(iii) Females

30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं.

8. Name of the head of the household .

9. Sex.

10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others .

Ownership status of the house 11.

टिप्पणी.- मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं . 6 से 7 परिवार के विवरणों ( पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए ) से , मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित है .

12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household .

13. Number of married couple(s) living in the household .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.

14. Main source of drinking water .

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

15. Availability of drinking water source .

16. Main source of lighting .

17. Latrine within the premises .

18 . Type of latrine facility.

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

19. Waste water outlet .

20. Bathing facility.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.

21. Kitchen .

Bhopal , the 12th April 2010

22. Fuel used for cooking .

23. Radio /Transistor.

24. Television .

25. Computer /Laptop .

26. Telephone/Mobile phone .

27. Bicycle .

No.F. - 10-2-2008 - IIA ( 3 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 8 of the Census Act, 1948 ( 37 of 1948 ) , the State Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed , ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Housèlisting and Housing Census Schedules in Connection with the Census of India 2011 , namely:-

28. Scooter/Motor Cycle/Moped .

29. Car/Jeep/Van .

1. Building number ( Municipal or local authority or census number) .

2. Census House number .

30. Availing banking Services .

763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

अधिभोगी प्रवेश करने और संख्यांक अंकित करने देगा. (धारा 9 )

Note. Items 1 to 5 relate to Building particulars , items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence) , items 8 to 10 relate to Head of the Household and items 9 to 30 relate only to Normal Households .

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy . Secy.

भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2010

किसी गृह , अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा.

अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची का भरा जाना. ( धारा 10 )

क्र. एफ. 10-2-2008 - दोए ( 3 ) .-जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) के तहत बने जनगणना नियम, 1990 के नियम 8( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि राज्य के सभी लोग भारत की जनगणना 2011 के लिए जनगणना अधिकारी को अधिनियम की धारा 8 , 9 एवं 10 में विहित की गई रीति से पूछे गये प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें.

ऐसा कोई व्यक्ति जो जनगणना 2011 के लिये पूछे गए प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान नहीं करता है वह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

आम जनता की जानकारी के लिए जनगणना अधिनियम की धारा 8 , 9 , 10 एवं 11 पुनः यहां उद्दत की जाती है: -

10 ( 1 ) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी , ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी द्वारा उसमें ऐसी विशिष्टियां , जैसे जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करें, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा.

प्रश्नों का पूछा जाना 8 ( 1 ) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय और उत्तर देने की क्षेत्र की सीमा में, जिसके लिए उसकी बाध्यता ( धारा 8 ) नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे

सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा , निर्दिष्ट किया जाए.

( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा;

(2) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी , पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्तिको जिसे जनगणना अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिदत्त करेगा.

शास्तियां (धारा 11 )

परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा , और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो.

11 ( 1 ) [ ( क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो 764

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा , या (कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिये विधिपूर्वक अपेक्षित कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिये गए किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या; ].

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है , साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या

(ङ) किसी गृह, अहाते , जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा १ द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्ही ऐसे अक्षरों , चिन्हों या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है , हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या (छ ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो , जानते हुए और बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के उपबन्धों को अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा और भाग ( क ) , ( ख ) या ( ग ) के अधीन दोष सिद्ध होने की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है , दण्डनीय होगा.

(2) जो कोई उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा , वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010

पृ.क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.

Bhopal , the 12th April 2010

No.F. - 10-2-2008 - IIA(3 ) . In exercise of the powers conferred by rule 8 ( ii ) of Census Rules , 1990 under the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) , " the State Government hereby direct all persons in the state to co - operate in furnishing accurate and unambiguous information to the Census Officer for Census of India 2011 , according to provisions prescribed in the Section 8 , 9 and 10 of the Act ." .

Any person who does not co - operate in furnishing accurate and unambiguous information to the questions thus asked by the Census Officers will be liable for punishment under Section 11 of the Act .

The Section 8, 9 , 10 and 11 of Census Act is being extracted here again for general public information:-

Asking of Questions and Obligation to

Answer (Section 8)

8 ( 1 ) A Census Officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as , by instructions issued in this behalf मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

by the Central Government and published in the Official Gazette , he may be directed to ask .

(2) Every person of whom any question is asked under sub- section ( 1 ) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief;

Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household, and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention.

Occupier to permit Access and affixing of numbers .

(Section 9)

Every person occupying any house , enclosure , vessel or other place shall allow census officer such access thereto as they may require for the purposes of the census and as , having regard to the customs of the country , may be reasonable , and shall allow them to paint on , or affix to , the place such letters , mark or numbers as may be necessary for the purposes of the census .

Occupier or Manager to fill up Schedule.

(Section 10)

10(1) Subject to such orders as the Census Commissioner may. issue in this behalf, a census officer may, within the local area for which he is appointed , leave or cause to be left a schedule at any dwelling-house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment , for the purpose of its being filled up by the occupier of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer, as the case may be, at the time of the taking of the Census .

765

(2) When such Schedule has been so left, the said occupier , manager or officer , as the case may be, shall fill it up or cause it to be filled up to the best of hisknowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him as the case may be , at the time aforesaid , and shall sign his name thereto and , when so required , shall deliver the Schedule so filled up and signed to the census - officer or to such person as the census - officer may direct.

Penalties (Section 11)

11 (1 ) [ ( a) Any census - officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made there under, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or

(aa) any census - officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule , made thereunder , or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or; ]

(d) any person who intentionally gives a false answer to , or refuses to answer to the best of his knowledge or belief , any question asked of him by a census officer which he is legally bound by Section 8 to answer , or (e) any person occupying any house , enclosure , vessel or other place who refuses to allow a census 766

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

officer such reasonable access thereto as he is required by Section 9 to allow , or (f) any person who removes , obliterates , alters , or damages any letters , marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census , or

(g) any person who , having been required under Section 10 to fill up a Schedule , knowingly and without sufficient cause fails to comply with the provisions of thatSection , or makes any false

[ भाग 1

return there under , or (h) any person who , trespasses into a census shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part ( a) , (b) or (c) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years .

(2) Whoever abets any offence under sub - section ( 1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees .

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy. Secy .

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 3-109-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-109-2010- बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

क्र. ग्राम

खसरा क्रमांक

(1) ( 2 )

(3)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

15.32 एकड़ कस्बा, इंदौर. 1

154, 154/1650 158/1649 .

योग : 15.32एकड़ 2. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)

औद्योगिक एवं मार्ग. आवासीय एवं मार्ग शर्त- (1 ) खान नदी से 30 मीटर तक खुला क्षेत्र. छोड़ना होगा.

(2 ) मार्ग विस्तार हेतु भूमि विकास योजना अनुसार छोड़ना होगा.

(3 ) परिसर में स्थित वृक्षों को जहां तक सम्भव हो, बचाया जाये तथा जिन वृक्षों को काटा जाना अपरिहार्य हो , उनके प्रतिस्थापन हेतु 5 नये वृक्ष प्रति काटे गये वृक्ष के मान से हरित क्षेत्र विकसित किया जाना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

767

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश होशंगाबाद, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 4190 - व.लि. -1-2010.- होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारी का प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाए.

अतः मैं निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला होशंगाबाद में मध्यप्रदेश हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूंकिः- 1 .. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों बाजारों उपहार ग्रहों भोजनालय होटलों जनता के लिये खाद्य पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः-

(क) बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों व सब्जियां, मास- मछली अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद रहेगी.

(ख) बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध, दही, उबली हुई चाय , काफी, शरबत , मॉस मछली, अण्डे, कुल्फीआईस्क्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढ़ककर इस प्रकार रखें जावेगें ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण -1 ( क एवं ख ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गये भोजन को न तो लायेगा न ही ले जायेगा.

इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार भवन दुकान स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान प्रवेश करने निरीक्षण करने उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके. जनहित में म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 (5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंध किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी , धारा 16 के तहत जिसमें दण्ड में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:-

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह- मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सा / खण्ड चिकित्सा अधिकारी.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.

5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक 6. खाद्य अधिकारी /खाद्य निरीक्षक.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों, नालियों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने , उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावशील होंगे .

निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

768

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल

ढक्कनों से ढककर इस प्रकार रखें की मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

अधिसूचना

(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण- " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन जो न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

क्र. सह. अधि-रीडर- 2010-490.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय -2000 के विनिमय क्रमांक -03 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य संभागीय मुख्यालय, इन्दौर में माननीय अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 16 अप्रैल 2010 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर इन्दौर, राजस्व संभाग , इन्दौर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो.

(मान. अध्यक्ष द्वारा आदेशित )

विमल श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार .

(ग) इस आदेश के द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन , दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने , विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने' कीऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं :-

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .

सीहोर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैध आयुर्वेदिक औषधालय

क्र. 3792.-सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावे.

3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो .

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , सीहोर/आष्टा.

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सीहोर/ आष्टा/ बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज,

अतः मैं संदीप यादव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम -1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूंकिः-

6 . स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सीहोर/ आष्टा/बुधनी/ नसरूल्लागंज/इछावर/श्यामपुर.

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने , उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

(1 ) बासी मिठाइयां या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, सब्जियों, मास- मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो पहले हो, तक प्रभावशील होगा.

संदीप यादव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(2 ) ताजी मिठाइयां, नमकीन , फल, सब्जियों, दूध , दही, उबली चाय, कॉफी , शरबत, मॉस मछली , अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी. आदि खाद्य पदार्थों, वर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ, बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार 769 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. भू- अर्जन- 2008-1338-03- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (6)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कुल क्षेत्रफल (4)

ग्राम (3)

(2)

जिला (1)

रकबा ( हे. में)

सर्वे क्रमांक

सेमरिहा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया.

0.967

2

उमरिया पाली अशासकीय सर्वे क्रमांक

0.275

5

बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.

0.910

6

1.461

7

0.142

8

0.170

9

0.101

10

0.109

11

0.032

12

0.105

13

0.336

14

0.186

15

0.817

18

0.539

19

20

0.101

0.648

21

0.539

22

3.481

23

0.539

24

1.275

25

1.169

26

0.142

27

1.485

28

0.445

29

0.692

31 770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[ भाग 1 (1) ( 2) (3)

(4)

(5)

(6)

32

0.700

37

0.752

0.388

38

1.546

39

40

0.081

41

0.142.

42

0.100

43

0.020

45

0.400

46

0.0877

47

0.432

48/1

0.352

63

0.607

64/2

0.405

0.304

67

0.121

68

69

0.466

70

0.587

80

0.814

213

0.227

216

1.619

0.926

217

218

0.405

220

1.478

223

0.170

227

0.090

230

0.160

23.1

0.057

0.405

233

0.040

383

0.101

384/1

0.101

384/2

0.121

385/1

37/453

2.043

39/464

0.486

44/445

0.020

66/454

1.282

योग .. 34.701

शासकीय सर्वे क्रमांक

3

0.008

4

0.008

0.235

16

17

0.154

33

0.049 771 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(2) (3)

(4)

(6) (1)

(5)

34

0.142

35

0.057

36

0.020

64/1

0.275

65

0.955

66

0.032

71

0.102

72

0.013

74

0.069

1.433

212

214

0.061

219

0.364

0.539

224

225

0.113

226

0.714

0.088

234

232

0.425

340

0.585

6.433

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि ईका अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है .

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन - 2008-1339-04 - अ - 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

भूमि का वर्णन

का विवरण तहसील

जिला

(6) (1) (2)

ग्राम (3)

कुल क्षेत्रफल (4)

प्राधिकृत अधिकारी (5)

सलैया खसरा क्रमांक रकबा ( हे . में )

संभाग उमरिया. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

447

0.120

उमरिया पाली अशासकीय

0.405

480

3.645

बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

484

485/1

0.202 772

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 ( 1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

1.923

485/2क

485/2ख

1.922

486

1.400

487

0.474

490

1.619

3.300

491/1क

1.619

491/1ख

491/2

0.809

494/1क

0.142

0.141

494/1ख

494/2

0.121

17.842

योग

शासकीय

0.283

479/1

482/1

0.270

488

0.890

योग .. 1.443

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है .

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 2008-1340-05- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम कुल क्षेत्रफल

(1) (2) (3)

(4)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (6)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

पाली अमिलिहा

रकबा (हे . में )

उमरिया अशासकीय

0.214

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.

0.220

0.155

बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.

0.480

0.150

0.130

खसरा क्रमांक 36 56 60 62 69 70 73

0.008 773 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

0.140

76

0.040

77

0.080

78

0.324

87

0.809

101

0.106

103

0.807

104

0.560

106

113

3.610

3.047

114

116

0.607

0.304

118/1

118/2

0.304

0.607

121

0.405

124

0.202

126

1.114

136

0.850

138

0.101

139/1

0.073

146

589

0.101

0.020

590

0.020

592

0.530

594

0.433

595/1

0.429

595/2

0.320

596/2

0.324

598

0.206

599

0.405

600/2

0.405

600/3

0.045

601

0.380

602/1

602/2

0.190

0.194

602/3

0.380

602/4

0.140

603

0.166

604

605

0.194

0.401

606

607

0.235

0.744

608

0.150

609/1

0.154

609/2 774

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 (2)

(1)

(3)

(4)

(6 ) ( 1)

(5)

610

0.667

614

0.487

615

0.607

617

0.121

618/1

0.372

618/2

0.205

618/3

0.225

620

0.210

622

1.214

623

0.405

625

0.240

627

0.170

629

0.238

632

0.405

633

0.262

634

0.242

635

0.129

636

0.170

637

0.547

639

0.200

640

0.101

643

0.030

646

0.530

647/1

0.101

647/2

0.101

723/3

0.324

723/4

0.500

728/2

0.304

729

0.030

730/2

0.202

731

0.070

733

0.405

735/2

0.320

736

0.380

योग 32.627

शासकीय

38

0.113

39

0.089

54

0.060

55

0.070

57

0.049

58

0.070

59

0.020

71

0.010 775 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

(3)

72

0.081

0.020

74

75

0.160

0.260

99

102

0.688

0.200

105

0.350

107

0.080

108

1.562

109

110

1.598

0.057

111

112

0.105

981

115

0.073

1.343

117

0.502

119

120

2.279

1.497

122

1.327

123

125

0.429

13580,660

137

0.162

142

0.080

143

0.030

0.129

144

145

0.050

147

0.670

0.121

593

0.495

595

596/1

0.142

600/1

0.215

0.028

611

613

10.138

616

0.729

0.440

621

0.097

624

0.065

626

6300.350

0.437

631

0.180

638

0.081

641

0.440

642

644

0.093 776

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1) (2) (3)

(4)

648

0.080

668

0.320

724

0.219

725

0.140

728/1

0.070

730/1

0.020

0.032

138/784

19.864

शासकीय कुल योग

[भाग 1 (5)

(6 ) ) (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.

(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 04-अ-82-2009-10- राज. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) दतिया दतिया पिसनारी

0.10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट

डिस्ट्रीब्यूटरी नहर संभाग ,

क्र. 9 , जिला दतिया.

राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत पिसनारी एवं चिरूला के सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , राजघाट नहर परियोजना, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 26 मार्च 2010

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)

(4) ( 2 ) ( 3 )

( 1 )

नसरुल्लागंज तिलाडिया

सीहोर

11.51 एकड़ 4.658 हेक्टर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.

राला उपनहर की राला टेलमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2- अ - 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमिका विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में )

(4) (1)

(3)

(2)

नसरुल्लागंज बोरखेडाकला

सीहोर

39.54 एकड़ 16.001 हेक्टर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.

खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .

( 3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 प्र. क्र. 4- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6. ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि काविवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में ) (1)

(2) (3)

(4) सीहोर नसरुल्लागंज धन्नास

0.98 एकड़ 0.396 हेक्टर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.

खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) सीहोर नसरुल्लागंज

कदीम सेमलपानी

5.22एकड़ 2.112हेक्टर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज .

खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .

(3) उपरोक्तके संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत. कर सकेंगे.

प्र. क्र. 6- अ- 82-2009-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]

779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) नसरुल्लागंज बालागांव

सीहोर

5.56 एकड़ 2.250 हेक्टर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खरसानिया उप नहर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.

हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .

प्र. क्र. 7 - अ- 82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

नसरुल्लागंज

सीहोर

7.23 एकड़ 2.926 हेक्टर

रिछाडिया कदीम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.

खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

780

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र.646- भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. 09-अ 82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) पेटलावद

झाबुआ

करवड़

1.53 योग .. 1.53

माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन- 2010-398.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों क़ा प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )

( 1 ) ( 2 )

( 3 )

(4)

(5)

52.745

शाजापुर शुजालपुर उमरसिंगी

(6) मकोडी- उमरसिंगी तालाब

योजना.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , शाजापुर.

योग .. 52.745

नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. क- भू.अ. - 1-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

पथरिया

0.04 (1) दमोह

देवरान

प.ह.नं. 24, खसरा नं. 216 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) दमोह.

(6) बांसा देवरान भौंरासा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खंडेलवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

ईश्यू क्र. 481 - री - 10- प्र.क्र. 3 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.62 मन्दसौर

अजयपुर

सुवासरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग , मन्दसौर.

अजयपुर तालाब के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

782

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

[ भाग 1 ईश्यू क्र. 480 - री - 10- प्र.क्र. 4- अ-82-09-10- भू- अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

मन्दसौर

1.70

सुवासरा अजयपुर

अजयपुर तालाब योजना के

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.

लघु नहर हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 23 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(6) नटेरन

विदिशा

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन

पैगयाई स्पिलवे.

28.019 योग .. 28.019

सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

क्र. 35 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी •

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

नटेरन शहपुरा

विदिशा

326.341 योग 326.341

(6)

(5)

'भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(3)

(4) (1)

(2)

साडेर

विदिशा शमशाबाद

126.792 योग .. 126.792

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 2665 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) राजगढ़

3.042

राजगढ़

जैतपुरा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

कुल योग 3.042

बोरदाखुर्द तालाब की शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 348 - भू-अर्जन-10- प्र.क्र . 23- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6) खरगोन कसरावद

0.690

रूपखेड़ा

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरोंके निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

785 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 351 - भू- अर्जन- 10 - प्र.क्र. 24- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1)

(2)

(5)

(3)

(4)

खरगोन

1.885

कसरावद बहादरपुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 349 - भू- अर्जन- 10 - प्र.क्र. 25 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (2)

(5)

(1)

(4)

(3)

खरगोन

2.276

कसरावद बिलखेड़

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 350 - भू- अर्जन- 10- प्र.क्र. 26-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(1)

(4)

(6)

(5)

खरगोन

बामंदी

0.885

कसरावद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 353 - भू-अर्जन- 10-प्र.क्र. 27-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2) (3)

(5)

(6)

(4)

खरगोन

रेगवा

2.180

कसरावद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 352 - भू-अर्जन- 10- प्र.क्र. 28- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

खरगोन

5.830

खड़कवानी

कसरावद

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

787 क्र. 354- भू- अर्जन- 10- प्र.क्र. 29-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

खरगोन

6.231

कसरावद सोनखेड़ी

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.

इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 489 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 10-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

उमरिया

बड़वानी

14.948

अन्जड़

इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

788

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 490 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र . क्र. 11 -अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

(4)

साली

22.760 बड़वानी राजपुर

(5)

(6)

इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 491 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 12- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

19.874

भमोरी

बड़वानी अन्जड़

(6) (5)

इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 492 - भू- अर्जन- नहर - 2010- प्र . क्र. 13-अ-32-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की भाग 1 ]

789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

6.363

बिलवा रोड

बड़वानी अन्जड़

इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 493 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 14-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6) मंदिल

6.238

बड़वानी राजपुर

इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला-बड़वानी.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 522 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र . क्र. 15- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के 790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1 लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4) बड़वानी

10.340 बड़वानी लोनसरा बुजुर्ग

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 523 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 16-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों कि भूमि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4) बड़वानी

26.750 बड़वानी

तलवाड़ा बुजुर्ग

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

791

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 524 - भू-अर्जन-नहर- 2010 - प्र . क्र. 17-अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम/नगर

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी,

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6 )

(5)

22.510

बड़वानी

बड़वानी

रेहगुन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 525 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 18-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम/नगर

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सजवानी

42.500

बड़वानी बड़वानी

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला-बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[ भाग 1 क्र. 526 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र . क्र. 19 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(4)

(3)

सेगांव

5.200 बड़वानी बड़वानी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 527- भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 20-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(2)

(3)

(4) (1)

18.500 बड़वानी बड़गांव

बड़वानी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला-बड़वानी .

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

793

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

क्र. 528 - भू- अर्जन-नहर- 2010 -प्र . क्र. 21-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

12.830

बड़वानी

बड़वानी खुर्द

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन.बी.एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्र. 216 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1 )

(2)

6.519

चितावद

इन्दौर

इन्दौर

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर.

अंगीकृत विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप आवास एवं सिटी पार्क हेतु ( योजना क्रमांक 163) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

794

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1

राजस्व विभाग

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुसूची

सीहोर, दिनांक 29 जनवरी 2010

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम- मेहरूगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) प्र. क्र. 6 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

22/1 / 1 क

(1) 22/ 1 / 1 ग

अनुसूची

(2) 0.101 0.097 योग .. 0.198 ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

(ख) तहसील- बुदनी

(ग ) नगर/ग्राम- परसवाड़ा

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.160 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में )

( 1 )

(2)

4

0.790

9-10/1क

1.370

योग .. 2.160

प्र. क्र. 2- अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णितं भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उदवहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज

(ग ) ग्राम- भीमगांव

सीहोर, दिनांक 26 मार्च 2010

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.287 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

0.275

0.182

(1) 53,55,62/2/2ख 53,55,62,2/1 /1 61/1

प्र. क्र. 1 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके

0.008

59/1 /1 क

0.154 795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.105

58

106/58

0.178

59/1 /1 ख/1

0.308

0.077

60/1

योग .. 1.287

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 3 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज

(ग ) ग्राम - जोगला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.344 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

53

0.057

0.113

64,185/58/2/2

0.057

64,185/58/2/2ख

0.097

64,185/ 58/ 2/ 2घ

0.008

54

0.113

64,185/58/2/2 ग

0.304

64,185/58/ 2/ 2क

176/61

0.089

0.008

60,71,73,177/64,178/72/1

0.004

60,71,73,177/64,178/72/ 2

0.243

60,71,73,177/64,178/72/3

0.251

60,71,73,177/64,178/72/4

योग .. 1.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ- 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला सीहोर

(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम- राला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.114

180/3 , 1811/8

0.004

180/1 , 181/2/1/1

0.202

180/1 , 181/2/1/2/1

योग .. 0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राला माइनर क्र. 2 की सब माइनर .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7- अ - 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम- राला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.930 हेक्टेयर.

रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर

(2)

( 1 )

0.008

419 , 420 , 421/2 796

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

419 , 420 , 421/1/2

0.049

419 , 420 , 421/1/1

0.016

0.162

423,424/5

423/424/4

0.024

423/424/3

0.032

423/424/2

0.040

423/424/1

0.049

425/1

0.332

431/2/2

0.134

413/2/3

0.129

413/2/5

0.040

413/3/2क

0.081

413/3/3

0.113

413/4/2

0.121

413/4/1ख

0.008

413/5/3

0.308

412/1/4

0.284

योग .. 1.930

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राला उप नहर की राला टेलमाइनर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8 - अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील-नसरुल्लागंज

(ग ) ग्राम-पाडलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.056 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

58/2/1/1

0.073

58/2/1 / 3ड

0.210

[भाग 1 (1)

(2)

61/1/2

0.020

61/3

0.332

60

0.421

योग .. 1.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राला उप नहर की टेल माइनर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 6 फरवरी 2010

राजस्व प्रकरण क्र. 4-अ-82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला - बड़वानी

(ख) तहसील- पानसेमल

(ग ) ग्राम- बायगोर एवं करणपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.362 हेक्टर .

सर्वे नंबर

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

ग्राम- बायगोर तहसील पानसेमल ( तालाब हेतु ) 47/2

0.565

47/3

0.073

48

2.308

68/14

0.821

योग 3.767 भाग 1 ]

797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

ग्राम- करणपुरा तहसील पानसेमल ( तालाब हेतु ) 3/1/1

0.243

योग 0.243

ग्राम-करणपुरा तहसील पानसेमल ( नहर निर्माण हेतु )

0.045

1/7 क

0.040

1/7 ख

1/9 / 1 ग

0.198

1/23

0.045

2/3

0.110

1/24

1/4

3/4

0.208

4/1

4/6

5/1

3/5

0.144

6/1

9/1 क

0.148

9/1ख

0.212

3/6ङ

9/3ङ

0.101

13/1 ङ

16/4ङ

3/6ज

9/3ज

0.101

13/1 ज

14/4ज

योग .. 1.352 कुल योग .. 5.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- करणपुरा तालाब एवं नहर परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 337-10 - राजस्व प्रकरण क्र. 17-अ-82-2008-09 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- पानसेमल

(ग) ग्राम- चुनाभट्टी एवं पन्नाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.629 हेक्टर .

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) सर्वे नंबर (1)

(2)

ग्राम-चूनाभट्टी तहसील पानसेमल ( तालाब निर्माण हेतु ) 3

0.020

1.600

4

6

0.710

1.030

10

0.526

12

13

0.430

18

0.061

26

0.830

योग .. 5.207

ग्राम- पन्नाली तहसील पानसेमल ( तालाब निर्माण हेतु ) 10/1 ज

0.101

0.364

13/2 14/2 10/2 11/2 11/3 15/2

16/4

0.130

13/1

1.053

27

योग .. 1.648

ग्राम- पन्नाली तहसील पानसेमल ( नहर निर्माण हेतु ) 9/1/6

0.045

0.210

9/2, 9/3

18/1/ 1 क , 18/ 1 घ 798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

10/2

11/2

11/3

0.081

15/2

16/4

13/1

0.165

16/1

0.081

16/3

0.081

18/1 ख

0.180

18/1 ग

0.068

19/3

0.030

24/1ख

0.338

24/2

24/1/1क

0.090

24/3

24/4

0.060

24/5

24/1/2क

0.225

41/1

41/2

0.120

योग .. 1.774

कुल योग 8.629

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- घानापानी तालाब एवं नहर निर्माण परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 59 - अ- 82-2008-09- क्र. 499- भू- अर्जन-नहर- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है

[भाग 1 कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम - झिरन्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.842 हेक्टर .

खसरा नम्बर

निजी

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

0.518

50/2

52

0.324

0.842

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र . क्र. 71 - अ- 82-2008-09- क्र. 502- भू- अर्जन- नहर- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-खुरमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.685 हेक्टर .

अधिग्रहित किया जाने खसरा नम्बर निजी

वाला क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

123

0.166

122

0.012 भाग 1 ]

799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(2)

(1)

121/2

0.118

0.504

105/5 , 105/6

105/4

0.084

0.010

109/2

0.167

109/1

108

0.679

106/2

1.381

100/2

0.129

100/1

0.622

96/2

0.813

4.685

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुआं ब्रान्च की नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 86 - अ- 82-2008-09 - क्र. 500- भू- अर्जन-नहर- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम- बड़सलाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.917 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

1.011

(1) 260/5

260/6

1.558

(2)

(1)

263/1

0.906

0.809

265/3

0.889

265/20

0.571

267/2

0.263

267/1/2/3

0.910

463/9, 463/10

6.917

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्र. 326- भू- अर्जन-10-प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- बोरगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-37.714 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर

(2 )

6.321

1.165

(1) 32 33 800

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2) 62/1

0.520 62/3

0.075 64/1/1

0.810 64/1/2

0.647 64/2

1.165 66

3.323 68

4.497 69

3.116. 95/1

0.450 96/1

0.090 96/3

0.030 96/5

0.120 96/8

0.036 96/9

0.024 123/3

0.078 123/2/1/2/2

0.048 125/2

0.090 135/1/2

0.120 135/2

0.225 136/1

0.345 136/2

0.030 137/1

0.060 137/2

0.088 137/3

0.120 145/1

0.110 145/2

0.344 148/2

0.607 148/3

0.910 148/5

0.527 148/6

0.523 148/7

1.254 117

0.108 117

0.150 118/1/1/2

117

0.060 118/1/2

117

0.234 118/2

0.030 119/1/1/2

0.020

0.042 119/1/2

[भाग 1 (1)

(2)

119/2

0.072

123/1

0.102

123/2/1/1/2

0.024

123/2/1/1/3

0.030

123/2/2

0.066

150

2.363

152/1

2.882

0.360

163/7

167/2

0.060

167/3

0.240.

168/15

0.450

193/1

0.100

193/2

0.543

193/3

1.412

0.048

386/1/2

386/2

0.402

391/1

0.048

योग .. 37.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बोरगांव तालाब योजना एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. अ- 82-2008-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके 801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- भाण्डेर

(ग) ग्राम - ततारपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

854

0.04

1056

0.06

0.05

1175

0.08

1499

0.05

1895

योग .. 0.28

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत रामगढ़ शाखा नहर की ततारपुर सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 2661 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( गोकुलपुरा तालाब की एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. नहर निर्माण एवं बांध के डूब क्षेत्र में छूटे हुए सर्वे नं. ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

(ग ) ग्राम - बांसखेड़ा, देहरीकराड़ा, गोरियाखेड़ा, गिन्दोरी एवं धुवाखेड़ी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.016 हेक्टर.

एल. बी. सी. नहर

रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर (1)

(2)

ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 3.034 हेक्टर

0.170

298/2/6

0.080

298/2/16

0.080

298/2/34

0.080

298/2/41

0.005

298/2/36

0.070

298/2/37

0.065

298/2/38

0.200

421/36

0.120

1190/18

0.160

421/1

0.045

421/7/1

0.080

421/6

0.045

421/7/2

0.146

1190/20

0.276

1190/23

0.150

1203/3

0.200

1190/24

0.118

1203/5

0.088

1203/6/1 से

0.088

1203/6/1 से

0.088

1203/6/2

0.090

1203/6/5

0.200

304

0.060

1190/26/2

0.250

1190/16

0.080

1203/6/3 802

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2) ग्राम - देहरीकराड़ा, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टर 807/49

0.050 816/1/1

0.060 816/1/2

0.100 816/2

0.200 820/1

0.021 820/3/1

0.021 816/3

0.200 820/2

0.021 820/3/2

0.021 819

0.040 83/37

0.200 83/47

0.100 807/36

0.200 आर. बी. सी. नहर

ग्राम-गोरियाखेड़ा, क्षेत्रफल 3.771 हेक्टर 1/9/1

0.010 1/9/2

0.010 1/8

0.060 1/7/1

0.030 1/7/2

0.030 1/6

0.050 1/5

0.050 1/4

0.050 1/3

0.050 1/2

0.050 1/14

0.080 1/15

0.030 560/1

0.013 558

0.060 556

0.008 560/2

0.030 560/3

0.100 560/5

0.140 560/4

0.160 551/1

0.005 551/2

0.005 553

0.030 570

0.042 517/1

0.100 56

0.040

[भाग 1 (1)

(2)

55/1

0.050

54

0.004

77/2

0.040

37

0.070

38

0.040

30/1

0.060

30/2

0.037

30/3

0.028

570

0.052

0.025

135/2

132

0.030.

121/1

0.140

121/108

0.006

0.020

109

110/1

0.080

0.010

110/2

0.010

111/2

0.060

590

0.440

559/1

0.040

559/2

0.040

590/3

0.300

590/2

0.200

567/1

0.016

567/2

0.016

568/1

0.040

568/2

0.040

569/1

0.020

569/2

0.020

56 से

0.210

55/1

0.031

55/2

0.031

135/1

0.025

134/1

0.013

134/2

0.014

121/3

0.018

121/2

0.017

57/5/1

0.045

0.050

57/5/2

57/5/3

0.100

55/1

0.050 803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि का अर्जन

ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 2.214 हेक्टर

1.000

421/30/2

0.120

225/3/1

0.100

421/30/1

0.300

421/26/2

0.047

218/3/1

0.038

213

0.020

220/4/2

0.125

229/1267/1/1

0.031

249/1

0.180

260

0.253

421/1

ग्राम-गिन्दोरी , क्षेत्रफल 0.300 हेक्टर

0.300

452/3

ग्राम-धुंवाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.463 हेक्टर

0.463.

130/7

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गोकुलपुरा तालाब की एल. बी . सी . एवं आर. बी. सी. नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2663 - भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( रावतपुरा तालाब निर्माण हेतु शीर्ष एवं नहर कार्य में शेष बची भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - राजगढ़

(ख ) तहसील- राजगढ़

(ग ) ग्राम रावतपुरा एवं देवरीकलॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.285 हेक्टर.

डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि

रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर

(2)

(1)

ग्राम-रावतपुरा, क्षेत्रफल 0.563 हेक्टर

0.020

54

0.300

53

0.193

0.050

51/2

नहर में शेष बची भूमि

ग्राम-देवलीकलॉ, क्षेत्रफल 1.722 हेक्टर

0.019

396

0.133

408

0.221

482

0.126

485/1

0.202

485/2

0.066

486/2.

0.432

487/3

0.177

488

0.063

484/1

0.283

392/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रावतपुरा तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य पूरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 233 - प्र. क्र. 14-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 804

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग) ग्राम-बेगन्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -10.481 हेक्टर . INFO खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

6/1

0.160 6/2

0.140 6/3

0.120

5/1

0.240 2/1

0.450 2/2

0.150 2/3

0.280

2/4

0.280

74/1

0.240

75/1

0.250

76

0.410

77/2

0.330

77/3

0.280

77/1/1

0.120

78/1

0.010

81

0.240

82/1

0.240

82/2

0.240

63/2

0.200

63/5

0.200

63/3

0.500

63/1

0.200

38/2

0.350

35/1

0.400

35/2/4

0.080

66/2/1

0.300

43/1

0.030

43/2

0.080

[भाग 1 (1)

(2)

61/2/2

0.240

61/1

0.240

61/3

0.240

57/2

0.100

57/3

0.100

57/1

0.100

54/1

0.150

0.150

55/1

54/2/1

0.030

55/2

0.100

49

0.150

58

0.200

136/1

0.320

0.120

136/2

0.120

136/3

136/4

0.020

137/1/1

0.025

136/6/1

0.041

137/3/1

0.045

136/6/2

0.030

137/3/2

0.050

134

0.120

133/2

0.290

162/1

0.290

162/2

0.220

0.070

162/3

0.060

163/1

127/2

0.100

0.120

163/2

163/3

0.120

योग . 10.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 245- भू-अर्जन-ओ. एस. पी.- 010- भू-अर्जन- प्रकरण- क्रमांक 15- अ-82-08-09. संशोधन. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 928/भू- अर्जन/08/ धार, दिनांक 19 जून, 2009 ग्राम बलवाडा तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 7.734 हेक्टेयर के भू-अर्जन् प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , पृष्ठ क्रमांक 1672- 1673 पर दिनांक 03 जुलाई , 2009 को तथा दो समाचार पत्रों दैनिक अवंतिका एवं नई दुनिया में दिनांक 30 जून, 2009 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी- नम्बर 13987/09 है :-

जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर (1)

76/1

(2) 76 77/1

76/2

76

77/2

128/3

128/3क

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

क्र. 239- प्र. क्र. 16-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कां समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धरमपुरी

(ग ) ग्राम-शाहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.390 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.625

1/2

2/2

0.160

0.785

0.075

2/1

(2)

(1)

0.050

32/2

0.565

29/2

0.160

29/3

0.370

30

0.415

49

0.190

45/1

0.605

0.380

41/3

42/2/2

0.450

0.090

42/2/1

0.210

42/1

0.150

38/5

0.150

38/4

0.085

38/3/2

0.385

0.085

38/3/1

0.150

38/2

0.180

38/1

0.415

0.340

28/1

0.050

28/2

0.050

25

0.300

26

0.270

24/1

0.340

23

0.050

22/1/1

0.050

22/1/2

0.050

22/1/3

0.050

22/1/4

0.300

योग 6.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकेरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

806

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

धार, दिनांक 12 अप्रैल , 2010 क्र. 965-514 -वाचक-प्र. क्र. 26-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- सिरसी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.121 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टर में )

(2) (1)

1

0.315 4/1

0.235 4/2

0.245 74/1

0.200 76

0.719 84

0.196 78/2

0.052 113

0.239 112

0.030 118/2

0.180 121/1

0.545 118/1

0.223 83

0.018 125/2

0.640 124

0.026 .

130

0.040 132

0.020 135

0.040 136

0.250 87

0.020 137

0.130 139/3

0.450 301

0.018 139/2

0.390 139/1

0.460

[भाग 1

(2)

(1)

0.210

311/2

311/1

0.150

312/1

0.080

योग .. 6.121

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 की सिरसी माईनर की आर. डी. 480 से 750 मी. एवं डी. एम. - 73 की आर. डी. 3060 से 7070 के बीच नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 519 - भू-अर्जन-ओ. एस. पी. 2009-10-भू-अर्जन-प्रकरण- क्रमांक 36- अ-82-08-09.-संशोधन कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2258/भू-अर्जन/09/ धार, दिनांक 4 मई, 2009 ग्राम कवठी , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 20.120 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग 1 , पृष्ठ क्रमांक 1167 पर दिनांक 15 मई, 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया दिनांक 12 मई, 2009 के अंक में तथा स्वदेश दिनांक 10 मई, 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नंबर 11504/09 है :-

ग्राम-कवठी

संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित

खसरा नं .

रकबा

खसरा नं.

रकबा 25/1/4/1

0.345

25/ 1क/ 1

0.345 136/1/1

136/1/2

136/3/2

0.240

0.240

136/3/2

137/2

137/2

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. 517 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 61-अ-82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग ) ग्राम- रसवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.217 हेक्टर .

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

93/2

0.238

93/4

0.136

86/5

0.109

0.269

92

90/1

0.427

31/2

0.758

0.280

31/1

योग .. 2.217

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालयं में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 518 - भू- अर्जन- नहर- 2010-प्र. क्र. 61 -अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- ब्राम्हणगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.185 हेक्टर..

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.025

302

0.133

301/2

0.125

300/2

0.119

299/1/1

0.276

300/1/2

297

0.028

0.202

255

0.422

258/1/2

0.176

258/1/1

0.103

258/2

0.591

259

0.177

260/2

0.008

260/2

0.608

262

247/2

0.385

0.093

247/3

0.369

244/4

0.353

244/5

0.294

231/2

0.676

232

233

0.022 योग 5.185

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 515- भू- अर्जन-नहर- 2010- प्र . क्र. 66- अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 'सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- घट्टी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.290 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

244/2

0.839

141/1

1.674

140

1.269

135

1.229

136/4

0.050

136/2

0.043

135/7

0.132

135/6

0.212

135/5

0.304

136/1

0.006

135/2

0.949

134

0.032

48

0.352

47

1.750

47/9

0.053

49

1.438

42

1.461

20/2

0.136

41/4

0.111

41

3.476

21/7

0.012

21/6

0.124

41/3

0.283

41/251

0.200

0.252

37

38/2

0.148

38/1

0.071

(1)

(2)

0.125

40/2

142/1

0.028

142/2

0.216

0.122

143/1

143/2

0.115

0.716

145

144

0.090

239

0.047

240/1

0.008

0.396

149/2

38/2

0.721

34/5

0.151

36/1

0.361

35

0268

26

0.514

25/1

0.187

0.214

25/4, 25/5

25/3

0.258

25/2

0.172

28

0.362

0.286

23/1

23/2

0.212

21

0.208

20/1

0.218

20/2

0.178

0.044

19/1

18

0.113

0.067

16

15

0.128

14/1

0.063

14/2

0.092

12/1

0.662

0.325

11/2

10/8

0.042

0.082

10/7

0.051

10/6

0.027

10/5

0.026

10/4

0.027

10/3

10/2

0.028

10/1

0.038

9/2

0.158

9/1

0.119

0.083

6

27/2

0.180

5

0.584

3

0.452 भाग 1 ]

809

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

4/1

0.394

210/248

0.216

4/2

0.170

86/1

0.109

86/7

0.155

86/8

0.103

86/3

0.218

88

0.017

95/1

0.165

0.076

95/5

0.107

95/6

95/7

0.083

95

0.003

94

0.305

योग . 28.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 516- भू- अर्जन- नहर- 2010-प्र. क्र. 68 - अ - 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम- अभाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.224 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

0.036

308/2

306/2

0.454

(1)

(2)

0.021

306/1

307

0.135

300/2

1.002

0.484

299/2

300/7

0.117

0.485

299/1

1.174

293/1, 293/2/1

293/2/2, 293/3

0.124

294/3

0.437

292/1/1

0.014

289/1

0.241

0.715

289/2

0.024

291/1

0.490

290/4

0.271

290/3/1

योग 6.224

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 514- भू- अर्जन-नहर- 2010- प्र. क्र. 70-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम- भटगोला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.367 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

84/2/1/1

0.025 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

810

(2)

(1)

0.318

106/1 , 106/2 , 106/3

105

0.374

0.245

104

101

0.177

0.493

100

0.200

12/1 , 12/2

0.232

10/2

0.134

10/1

2

0.176

0.378

3

0.152

53

61

0.246

0.167

63

34/3

0.027

34/2

0.393

0.264

34/1

0.127

24

0.005

26

0.699

27/1 , 27/2 , 27/3

0.627

28/1 , 28/2 , 28/3

0.087

41/116

0.309

41/115

0.423

41/117

0.419

45

0.514

85/2

0.605

83

0.476

42

80/1/2

0.075

योग 8.367

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 519 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 73 - अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनं के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- टेमला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.338 हेक्टर .

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.094

320/2

0.975

320/1

0.524

318

0.235

319

0.352

299/2

0.089

0299/4

0.972

297/1

0.202

1297/2

0.494

297/3

0.020

296/1

0.009

293

0.670

292/2

1.389

1289

0.197

292/1

0.081

291

0.946

290

286

0.243

0.066

199

198/1,

1.434

198/2,

198/3

0.537

201/2, 201/3

202/1 , 202/2 , 202/3 ,

1.266

202/4, 202/5 , 202/6, 202/7 , 202/8 , 202/9

0.237

194

0.049

200/2

0.012

200/3

0.024

200/4

0.162

204

0.075

205/3

0.087

205/2

0.152

205/1

0.103

207 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

0.356

208/1 , 208/2,

216/2

0.231

216/1

0.095

212

0.160

213

0.136

214

0.408

65

0.589

67/1/3/1 , 67/1/3/2 ,

0.319

67/2 , 67/3 , 67/4, 67/5

67/6

63/3

0.319

70/2 , 70/3 , 70/4, 70/5 0.124

61/1 , 61/2 , 61/3/1 ,

2.365

61/3/2 , 61/3/3 , 61/3/4 ,

61/3/5 , 61/4 , 61/5

57/2

0.474

43/2

0.509

43/1

0.172

38/1, 38/2, 38/3 ,

0.470

38/4, 38/5 , 38/6

0.050

42/1, 42/2

40

0.833

39/3

0.010

39/2

0.028

39/1

0.058

34

0.036

33/2

0.096

35

0.092

8

1.155

30

0.218

0.018

9

11

0.300

10/2

0.064

0.370

13/1 , 13/2

12

0.106

19/1/1/5/2

0.511

19/1/1/10

1.011

19/1/1/1/1/3/4,

0.959

19/1/1/4

योग .. 24.338

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

811 क्र. 509 - भू- अर्जन नहर - 2010 -प्र. क्र. 76- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम- देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.283 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

2

0.261

6/2

0.439

7/1

0.638

7/2

0.160

8

0.678

22

0.069

24

0.065

0.139

25/1, 25/2

0.062

25/3, 25/4

0.065

25/5, 25/6

0.057

25/7, 25/8

26

0.310

27

0.079

28

0.205

1.705

67/1 , 67/2 , 67/3

80

0.233

94/5

0.118

योग .. 5.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

812

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 510 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 78 - अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- बेलगाँव

( घ) लगभग क्षेत्रफल-7.207 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2) 153

0.372 151

0.030 148/1 , 148/2

0.410 55/2

0.020 56

0.359 59.

0.020 64

0.024 68/1, 68/2

0.072 69

0.024 71

0.093 72

0.275 63

0.031 66

0.024 67

0.049

0.319 263/1 , 263/2 , 263/3, 263/4

261

0.020 262

0.122 260

0.243 213

0.105 214

0.093 212

0.291

216/1 , 216/2 , 216/3 ,

0.042 216/4, 216/5

206/1

0.313 225

0.350 241

0.338

[भाग 1 (1)

(2)

0.847

235

238

0.135

229

0.405

228

0.095

224/2

0.175

10/2

0.461

12/1

0.328

8

0.103

46/2

0.262

46/1

0.163

41/3

0.141

41/2

0.020

2/2

0.033

योग .. 7.207

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 512- भू-अर्जन-नहर- 2010 - प्र. क्र. 79 - अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम-केंरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.811 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

182

0.016

206/1

0.002

206/2

0.415 भाग 1 ]

813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

206/6

0.243

206/3

0.421

206/7

0:014

1.166

167/1 , 167/2 , 167/3

1.207

169/1 , 169/2

161/1

0.279

145

0.061

0.693

142/2, 143/2

0.072

142/1, 143/1

85

0.350

87/1

0.522

87/5

0.078

87/4

0.362

87/3

0.280

0.224

87/2

117/1 , 117/2

1.731

115/2

0.168

155/1

0.391

110

0.130

0.161

107

0.224

105

0.143

97/2

0.325

97/1

0.363

0.573

96/1 , 96/2

92/1/1

0.180

92/1/2

0.200

92/2

0.321

23/2

0.071

22/3

0.390

21/1

0.512

116

0.058

0.091

115/4

0.352

111/2/1 , 111/2/2/1 , 111/2/2/2 , 111/2/2/3

0.022

103/1 , 103/2 , 103/3

योग .. 12.811

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 513- भू-अर्जन-नहर -2010- प्र. क्र. 80-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- पूरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.188 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

48/1

0.734

45/4

0.206

45/2

0.237

0.217

44

0.089

46/4

42/5

0.454

0.441

42/1

0.283

36

35/2

0.395

38/4

0.062

0.389

33/2/ 2घ

0.101

33/4

0.075

0.540

42/3

42/4

0.028

0.647

46/1

0.554

30/3 814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

29/1

0.327

0.226

28/8 , 28/9

28/1

0.115

24/1

0.427

23/3

0.407

0.378

22/1/2

0.386

0.363

6/4, 14, 16

6/1

0.427

7/1

0.680

योग .. 9.188

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 511 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 81-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम-कालापानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.891 हेक्टर.

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

68/1 , 68/2 , 68/3 ,

1.190

68/4 , 68/5 , 68/6 ,

68/7

70

0.883

(2)

(1).

71/1/2

0.854

82/1 , 82/ 2/1 क,

1.252

82/2/3ख , 82/3 , 82/4 , 82/5 , 82/6 , 82/8 , 82/9

145

0.389

144

2.383

51/260

0.059

147

0.074

0.065

149

151/1

0.108

0.058

153

152

0.599

161/1/4,

0.418

161/1/1/1/1 / 1 ख ,

161/1/3 , 161/2

142

0.175

0.017

141

0.611

140/1, 140/2

1.201

139

173

1.146

174

0.076 .

160/1 , 160/2 , 106/3 ,

0.789

160/4

165/2

1.255

165/3

1.233

167

3.743

30/2

0.105

2.133

69

12

5.451

63

0.558

8

4.066

योग .. 30.891

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी , जिला बड़वानी के. कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

क्र. 521 - भू-अर्जन-नहर-2010- प्र. क्र. 82- अ-82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम घटवा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.075 हेक्टर..

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(2)

(1) 2

1.041

0.089

294

295

0.128

0.227

296

0.228

291, 292

0.961

293

303

0.536

0.209

304

307

0.014

0.004

308

0.572

204

205

0.312

169

0.043

0.305

171

170

0.255

174

0.214

55

0.799

56

0.073

40/1

0.026

40/2

0.039

योग 6.075

है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु. ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 520- भू- अर्जन-नहर- 2010 - प्र. क्र. 85- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम -उमरदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.594 हेक्टर .

खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.689

201

0.302

199

0.290

194/1

0.313

193/2

योग 1.594

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 279 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय "Refresher Course Training Programme", जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें. aai

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे . महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/ विचरित किये गये निम्न प्रकरणों की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें :-

(1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,

(2) व्यवहार वाद ( अ ) का निर्णय,

(3) व्यवहार वाद अपील ( अ) का निर्णय, (4) आपराधिक अपील का निर्णय,

(5) आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय ,

(6) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,

(7) वाद विषय ( Issues )

(8) आरोप ( Charges )

5. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.

न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. 8.

9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

C

अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 302-गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 12 अप्रैल 2010 से 16 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट , सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे . महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

817 5: प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी . ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

10. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल .

818

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

ज्ञापन क्रमांक 897-21 -ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010 क्र. E - 1334-दो - 3-420-80- भाग नौ. श्री जयन्त चव्हाण , सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित 126 दिवस ( एक सौ छब्बीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3- 2-96- सी- चार , दिनांक 29 फरवरी 1996 , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897- इक्कीस ब( एक) - 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. E- 1546-दो- 2-100-06 .- श्री ए. के. पटैरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 11 मार्च 2010 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2008 से दिनांक 11 मार्च 2010 तक 23 माह की अवधि के लिए उन्तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-21- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

गणना- पत्रक

18-8-1979

1. श्री जयन्त चव्हाण , सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्तिदिनांक.

28-2-2010

2. सेवानिवृत्ति दिनांक

क्र. B - 1459-दो- 2-12-10.- श्री महेश कुमार शर्मा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 4 जनवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

7 वर्ष 6 माह

3. नियुक्ति दिनांक 18-8-1979 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.

22 वर्ष 11 माह

4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

7×15= 105 दिन

क्र . B - 1461-चार- 8-42-77-तेरह . श्रीमती अर्चना नायडू बोडे , पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, शहडोल को दिनांक 1 से 18 जुलाई 2009 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 जुलाई 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौहत्तर दिन का असाधारण अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1977 के नियम 31 ( अ ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है .

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अर्चना नायडू बोडे , पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु 22 = 11 × 15 = 165 दिन समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 277 दिन

असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम 1977 के नियम 36 (4) के अन्तर्गत देय नहीं होगा.

8. घटाइये-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. 126दिन

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. 151दिन

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अर्चना नायडू बोडे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहतीं.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश एक सौ छब्बीस दिन ) .

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2010 नोट.-मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक

क्र. C- 464- दो- 2-29-2006.- श्रीमती केशर यादव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को दिनांक 3 से 6 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 , 28 फरवरी 2010 के भाग 1 ]

एवं 1 एवं 2 मार्च 2010 तक के एवं पश्चात में दिनांक 7 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-469-दो- 2-19- ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्रन्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 22 से 25 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-471-दो- 3-99-2000.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापितकिया जाताहै.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-479- दो- 2-37-07.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है : -

(1 ) दिनांक 5 से 6 फरवरी 2010 तक दो दिन का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 फरवरी 2010 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

(2) दिनांक 5 से 20 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 21 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है..

819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर , रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 26th March 2010

No. 306/CJ - II/ 865- WHEREAS , a Departmental Enquiry has been initiated against Shri G. P. Agrawal , Additional District & Sessions Judge , Indore , for lacking integrity and devotion in judicial functions amounts to grave misconduct.

AND WHEREAS , serious nature of the acts of misconduct warrant his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby , places Shri G. P. Agrawal , Additional District & Sessions Judge , Indore under suspension , with headquarters at Sehore . The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the earlist .

जबलपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्र. 328- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (1)

(2)

1. श्री व्ही. पी. सिंह, प्रथम अपर षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा,

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल .

820

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23, अप्रैल 2010

जबलपुर , दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. B- 1586-तीन-6-2-2010.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है , को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-

सारणी

क्रमांक (1)

न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी (2)

1.

श्री आदेश कुमार जैन , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , बुरहानपुर.

2.

श्री पंकज श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.

3.

श्री अतुल सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.

4.

श्री अकबर शेख , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.

राजस्व जिला पदस्थापना का स्थान

(4) (3)

बुरहानपुर बुरहानपुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर बुरहानपुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 282 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्र. 1-2-90- इक्कीस अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से कहां को (1)

(2)

(3)

(4) 1

मंदसौर

भोपाल

श्री अरविंद मोहन सक्सेना,

रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक

अकादमी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

विशेष न्यायालय का नाम न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(7) सत्र खण्ड का नाम (5)

मंदसौर

मंदसौर पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

भाग 1 ]

8.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 298 - गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग -ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

क्रमांक

नाम

कहां से

(3) (1)

(2)

1

झाबुआ श्री नत्थूसिंह डाबर

2

मुरैना डॉ. रमेश साहू

3 श्री एच. एस. सिसौदिया

गुना 4

राजगढ़ श्री अरविन्द रघुवंशी

मंदसौर 5 श्री राजाराम बडोडिया

6 श्रीमती शशिकांता वैश्य

मंदसौर 7

मुंगावली श्री रमेश प्रसाद ठाकुर

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(5)

(4)

मुरैना

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से डॉ. रमेश साहू के स्थान पर.

राजगढ़

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्यन्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविन्द रघुवंशी के स्थान पर.

थांदला

झाबुआ

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कीहैसियत से.

जौरा

मुरैना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजाराम बडोडिया के स्थान पर.

गुना

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एच. एस. सिसौदिया के स्थान पर.

822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3) 8

जबलपुर श्री कपिल कुमार मेहता, उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

[भाग 1 (4)

(5)

(6)

झाबुआ

झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एन. एस. डावर के स्थान पर.

क्र. 299- गोपनीय- 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

नाम

क्रमांक

कहां से (2)

(1)

(3)

भोपाल 1 श्रीसती तृप्ति शर्मा

रीवा

2 कु. प्रतिभा साठावने

मुलताई 3

नागौद श्री अखिलेख कुमार मिश्रा

20

4 श्री अविनाश चन्द्र तिवारी

मैहर 5 श्री देवनारायण पाटिल

लटेरी 6

रीवा श्री कमर इकबाल खान

त्यौंथर

मैहर

श्री चन्द्रमोहन उपाध्यायं

8

ब्यावरा श्री माधव राव घोड़की

बैहर

सांवेर 9 श्री राजेन्द्र चौरसिया

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

विदिशा

विदिशा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से.

रीवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री कमर इकबाल खान के स्थान पर.

शहडोल

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्रीमती शशि सिंह के स्थान पर.

कटनी

कटनी

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सांवेर

इन्दौर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से.

सतना

सतना

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सतना15 व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री ए. सी. तिवारी के स्थान पर.

बालाघाट

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से.

खण्डवा

खण्डवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर.

भाग 1 ]

823

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3) 10

इन्दौर श्री बलराज कुमार पालोदा

सिरमौर 11 श्री माखन लाल झोड़

12 श्री लीलाधर सोलंकी

थांदला 13 श्री गिरीष दीक्षित

बैतूल 14

बड़नगर श्री जाकिर हुसैन

15 श्रीमती मनीषा बसेर

खण्डवा 16 श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय विदिशा 17

बैहर श्री कृष्णदास महार

18

नौगांव श्री धनराज दुबेला

19 श्री अरूण प्रताप सिंह

रीवा

महेश्वर 20 श्री सैफी दाऊदी

21

शहडोल श्रीमती शशि सिंह

22 श्रीमती निहारिका सिंह

उज्जैन (5)

(6)

(4)

उज्जैन

उज्जैन

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर ния सीधी

बैढ़न

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री एम . के. त्रिपाठी के स्थान पर. mala

सीतामऊ मंदसौर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , की हैसियत से.

अशोकनगर

मुंगावली

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री आर. पी. ठाकुर के स्थान पर.

मुलताई बैतूल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से. 战 ब्यावरा

राजगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री माधव राव घोड़की के स्थान पर.

रायसेन

रायसेन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रीवा

रीवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अरूण प्रताप सिंह के स्थान पर.

त्यौंथर रीवा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सी. एम . उपाध्याय के स्थान पर.

लौंड़ी

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर

भानपुरा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.

भोपाल

भोपाल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से..

रतलाम

रतलाम

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती वंदना राज पाण्डेय के स्थान पर.

824

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3) 23 श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी

भानपुरा 24

राजेन्द्रग्राम श्री सुजीत कुमार सिंह

25 श्री उमा शंकर शर्मा

सीतामऊ 26 श्रीमती वंदना राज पाण्डेय

रतलाम 27 श्री एम. के. त्रिपाठी

बैढ़न 28

लहार श्री रतन कुमार वर्मा

29 श्री संजय चौहान

गैरतगंज

[भाग 1 (4)

(6)

(5)

डबरा

ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सतना

नागौद

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार मिश्रा के स्थान पर .

सिरमौर

रीवा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.

धार

धार

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

उज्जैन

बड़नगर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री जाकिर हुसैन के स्थान पर.

भिण्ड

भिण्ड

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नौगांव

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.

क्र. 300-गोपनीय- 2010- दो-3-1-2010 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: - नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1 श्री रूपेश नायक

रायसेन 2

ग्वालियर कुमारी रमा शिवहरे

3 श्री कैलाश नारायण अहिरवार दमोह 4 श्री अरूण सिंह

भोपाल सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले कानाम

(5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

सिलवानी रायसेन

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

अशोकनगर अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

चन्देरी

गुना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

आष्टा

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4)

खातेगांव

देवास 5 श्री प्रकाश केरकेट्टा

देवास 6 श्री अजय पेंदाम

टोंकखुर्द

7

ग्वालियर राघौगढ़

श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी ( जूनियर )

8 श्री त्रिवेणी प्रसाद सोंधिया

होशंगाबाद राजेन्द्रग्राम

मऊगंज 9

राजनगर

श्री मोहम्मद महमूद खान

10

विदिशा

लटेरी

श्री मनीष सिंह ठाकुर

मऊगंज

11

खण्डवा श्री सतीश वसुनिया

12

भिण्ड

मेहगांव

श्री मोहम्मद अरशद

श्री राजीव राव गौतम

करैरा 13

शिवपुरी

डबरा 14 श्री अमजद अली

टीकमगढ़ 15

बीना श्री अहमद रजा

नरसिंहपुर

खण्डवा

महेश्वर

16 श्री किशोर कुमार निनामा

17

सतना श्री इरशाद अहमद

(6)

(5)

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

देवास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

गुना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

अनूपपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

छतरपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रीवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री मोहम्मद महमूद खान के स्थान पर.

भिण्ड

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

शिवपुरी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सतना

रामपुर- बधेलान

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मितःन्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-04-23.17.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-04-23.17.Ordinary.