पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11.
मध्यप्रदेश शास
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010- वैशाख 3 , शक 1932
क्रमांक 17 ]
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 19-36-2010- एक-4.- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 , दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो रहा है. इस अधिनियम के अनुरूप सभी बच्चों का नामांकन, उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं सभी बच्चों की प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा पूरी कराना राज्य की संवैधानिक अनिवार्यता है . इसका शुभारम्भ 1 अप्रैल 2010 से " स्कूल चलें हम अभियान " के साथ होगी.
"स्कूल चलें हम अभियान " विगत वर्षों से संचालित किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 3 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों कासर्वेक्षण एवं इन बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी/शाला/ब्रिजिंग की व्यवस्था करना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति जनसमुदाय को प्रेरित करना है . इसका आरंभ प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान से किया जाएगा . 1 अप्रैल 2010 से 15 अप्रैल 2010 तक प्रथम चरण में संचालित किये जाने वाले स्कूल चलें इसमें निम्नानुसार गतिविधियां संचालित होगी :-
* समुदाय की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार - प्रसार 15 मार्च से 15 अप्रैल 2010.
* प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल 2010 .
* प्रत्येक ग्राम में शिक्षा चौपाल का आयोजन 2-4-2010.
* शिक्षा सभा 14 अप्रैल 2010.
* प्रत्येक बसाहट में घर - घर संपर्क के माध्यम से 3 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की जानकारी का ग्राम शिक्षा रजिस्टर अद्यतन करना -30 जून से 7 जुलाई 2010 तक.
755
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 , 756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[ भाग 1
( 1 )
(2)
(3)
29. श्री एस . पी. एस. परिहार
सिवनी
30. श्री बी. आर. नायडू
छतरपुर
31. श्रीमती सलीना सिंह
" स्कूल चलें हम अभियान " माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोत्तम प्राथमिकता का कार्यक्रम है , अतः कृपया संलग्न परिशिष्ट अनुसार आपको आवंटित जिलों के विकासखण्डों में दिनांक 1 से 14 अप्रैल 2010 के मध्य दो दिवस के लिए आवश्यक रूप से भ्रमण कर " स्कूल चलें हम अभियान " को प्रभावी बनायें.
बालाघाट
32. श्री मनोज झालानी
सीहोर
33 .
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.
श्री अजय तिर्की
बड़वानी
34. श्री संजय बंदोपाध्याय
उमरिया
35.
आवंटित जिलों की सूची परिशिष्ट
विदिशा
श्री मोहम्मद सुलेमान
स.क्र.
36.
अधिकारी का नाम
श्री आशीष उपाध्याय
रीवा
आवंटित जिला
(1)
(2)
(3)
37. श्री एस. एन. मिश्रा
होशंगाबाद 1.
38.
श्री सत्य प्रकाश
श्रीमती मधु हाण्डा
हरदा
धार।दीतिकार
2. श्री आर. परसुराम
39. श्री मनोज गोविल
अलीराजपुर
झाबुआ 3. श्री देवेन्द्र सिंघई
मुरैना
40. श्री अरुण तिवारी
शहडोल 4. श्री अशोक दास
खरगौन
नीमच
41 . श्रीमती सुधा चौधरी
5. डॉ. राजन एस. कटोच
इन्दौर
कटनी
42. श्री ओमेश मूंदड़ा
6. श्रीमती लवलीन कक्कड़
उज्जैन
43 . श्री प्रदीप खरे
बैतूल 7. श्री आई. एस. दाणी
सतना
44. श्रीमती सीमा शर्मा
नरसिंहपुर 8. श्री जी. पी. सिंघल
भोपाल
45. श्री व्ही. के. बाथम
सागर 9 . श्री एम. एम. उपाध्याय
भिण्ड
46. श्री संजय दुबे
टीकमगढ़ 10. श्री एस. आर. मोहन्ती
47.
राजगढ़
श्री अनुरुद्ध मुकर्जी
अनूपपुर 11. श्री राघव चन्द्रा
48. श्री जब्बार ढाकवाला
शाजापुर
डिण्डोरी 12. श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव
मंदसौर
49. श्री मनीष रस्तोगी
छिंदवाड़ा 13.
रतलाम
50.
श्री के. सुरेश
दतिया
श्री सुभाष जैन
14. डॉ. देवराज बिरदी
रायसेन
15. श्री मनोज गोयल
ग्वालियर
आर. डी. साहू, अपर सचिव.
16. श्रीमती विजया श्रीवास्तव
शिवपुरी
17. श्री आलोक श्रीवास्तव
जबलपुर
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010 18. श्री आर. के. स्वाई
मण्डला
19. श्री ए. पी. श्रीवास्तव
अशोकनगर
20. श्री पी. सी. मीना
श्योपुर
21. श्री सेवाराम
गुना
क्र. एफ- 19-36-2010- एक- 4.- उपरोक्त विषयक् पूर्व में जारी इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2010 की प्रति संलग्न है. जारी किये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधित करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शाया गया जिला आवंटित किया जाता है :-
22.
देवास
श्री सुदेश कुमार
23.
स.क्र. अधिकारी का
श्री राधेश्याम जुलानिया
पूर्व आवंटित
बुरहानपुर
वर्तमान आवंटित 24.
नाम एवं पद
श्री दीपक खाण्डेकर
जिला
जिला
दमोह
25.
(1) ( 2 )
( 3 )
(4) श्री प्रभांशु कमल
खण्डवा
26. श्री अनिल श्रीवास्तव
सीधी
रतलाम
अलीराजपुर
27.
1 श्री आर. परशुराम, प्रमुख सचिव
श्री प्रभाकर बंसोड़
पन्ना
28.
मंदसौर
श्री के. पी. सिंह
छिंदवाड़ा
सिंगरौली
2 श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव भाग 1 ]
757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(2)
(3)
(4) .
(1)
सीधी
कटनी 3 श्री अनिल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव
कटनी
सीधी 4 श्री ओमेश मूंदड़ा, सचिव
भिण्ड 5 श्री विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव
नरसिंहपुर 6 अश्विनी राय, सचिव
श्योपुर 7 श्री एन. एस. व्यास, अपर सचिव
अलीराजपुर 8 श्री अमित राठौर, अपर सचिव
मंदसौर 9 श्री मनीष सिंह, अपर सचिव
अनूपपुर 10 श्री संतोष मिश्रा उपसचिव.
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010
क्र. एफ-3-3-2009- एक- 4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखत अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर 2009 के अनुक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती बुधवार, दिनांक 14 अप्रैल 2010 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एस. पगारे, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010
क्र. एफ- 7-1-92- दस 4.- सुश्री बी. मुनेम्मा ( भावसे -1988 ) वर्तमान में वन संरक्षक ( कार्यआयोजना ) सिवनी द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का अनुरोध किया है. इस हेतु उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है : -
1. निर्धारित प्रपत्र में डीड
2. स्थानीय समाचार- पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना 3. मध्यप्रदेश राजपत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन हेतु चालान द्वारा जमा राशि की प्रति.
4. कुल नाम बदलने संबंधी विलेख पूर्ण कराकर दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय मुद्रा सहित की प्रति.
(2 ) उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त राज्य शासन सुश्री बी. मुनेम्मा का नाम निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है : - पूर्व नाम-बी. मुनेम्मा परिवर्तित नाम - ए. गौतमी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2010
फा. क्र. 1 (बी) -23-04- इक्कीस - ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री श्यामलाल त्रिपाठी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2010
फा. क्र. 1 ( बी) -30-04- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2007 द्वारा नियुक्त श्री पवन कुमार दुबे, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रीवा केकार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 22 मार्च 2010 से तीन वर्ष अर्थात् दिनांक 22 मार्च 2013 तक की वृद्धि करता है.
यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी .
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2010
फा. क्र. 1 ( बी) -01-08-04- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, 758
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1
मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
एतद्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया पुत्र स्व. श्री कढ़ोरीलाल बढ़ौलिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा.क्र. 1 (बी) -08-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार बढ़ौलिया , अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पवई तहसील जिला पन्ना के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पन्ना नियुक्त करता है .
फा.क्र. 17 (ई ) -119-2008- इक्कीस - ब (दो ) .- द्वारा , श्री उमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009, 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा.क्र. 17 ( ई ) -116-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- द्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार चौदहा, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा.क्र. 17( ई ) -120-2008- इक्कीस - ब(दो ) .- द्वारा , श्री गुरूदत्त दुबे , अधिवक्ता को तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा.क्र. 17 (ई ) -117-2008- इक्कीस ब (दो ) .- द्वारा , श्री श्रेय ज्योति खरे, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय , कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा.क्र . 17 ( ई ) -121-2008 - इक्कीस- ब ( दो ) . - द्वारा , श्री शिवकुमार सोनी, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा.क्र. 17(ई ) -118-2008- इक्कीस ब( दो ) .- द्वारा , श्री संजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता को जिला मुख्यालय, कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से जिला
फा.क्र. 17 (ई ) -122-2008- इक्कीस- ब ( दो) .- द्वारा , श्री सुरेज सिंह सेंगर, अधिवक्ता को तहसील बहोरीबंद , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल. 2010
भाग 1 ]
476/2009, 477/2009 , 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009, 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009, 477/2009 , 487/2009, 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बरही, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010 फा.क्र . 17 ( ई ) -123-2008- इक्कीस ब ( दो ).- द्वारा , श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता को तहसील रीठी , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील रीठी, जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 1 ( बी) -6-05- इक्कीस ब(दो) .-द्वारा , राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी, अति. शास . अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक को श्री राजकुमार उरमलिया के स्थान पर अस्थायी रूप से शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन पैनल प्राप्त होने तक अपने कार्य के अतिरिक्त " शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक" का कार्य करने की अनुमति दी जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल फा.क्र . 17 ( ई ) -124-2008- इक्कीस ब ( दो ) .- द्वारा , श्री भगवानदास राठौर, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/2009, 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009, 476/ 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. एफ 13-6-10-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 मार्च 2010 से 7 सितम्बर 2010 तक छः माह के लिये छूट देता है :-
फा.क्र. 17 (ई ) -125-2008- इक्कीस ब (दो) .-द्वारा , श्री कमलेश कुमार जायसवाल, अधिवक्ता को तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 28 जून 2008 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु रिट अपील क्रमांक 167/ 2009 , 146/2009 , 239/2009 , 274/2009 , 470/2009 , 476 / 2009 , 477/2009 , 487/2009 , 539/2009 एवं 541/2009 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2010 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील बड़वारा , जिला कटनी में नोटरी व्यवसाय करने का उनका प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
फा.क्र. 17 (ई ) -126-2008-इक्कीस ब (दो) .- द्वारा , श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता को तहसील बरही , जिला कटनी में नोटरी 760
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
[ भाग 1
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं 2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 कीअपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत कुमार व्यास, अपर सचिव.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010 5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली , 2003 के नियम 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम , 1955 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश , राज्य में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए क्षेत्र कार्य 7 मई 2010 तथा 22 जून 2010 के बीच किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. एफ 13-7-10-अ- ग्यारह .- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 13 मार्च 2010 से 12 जुलाई 2010 तक चार माह के लिये छूट देता है : -
रेनु तिवारी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2010 1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
पृ.क्र. एफ. 10-2-2008-दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
Bhopal , the 12th April 2010 3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा .
No.F. - 10-2-2008 - II A (3 ) .-- In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 read with Rule 3 of the Citizenship ( Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 the State Government hereby decides to prepare the Population Register in the State of Madhya Pradesh and the field work for data collection relating to all भाग 1 ]
761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
persons who are usually residing within the jurisdiction of their respective Local Registrars shall be undertaken between the 7th May 2010 and 22nd June 2010.
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6 क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) की धारा 3 एवं धारा 17क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 7 मई 2010 से 22 जून 2010 तक मध्यप्रदेश राज्य में किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनु तिवारी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010
पृ.क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.
Bhopal , the 12th April 2010
No.F. - 10-2-2008 - IIA( 3 ) . In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) read with rule 6A of the Census Rules , 1990 the State Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2011 shall take place from 7th May 2010 to 22nd June 2010 in the State of Madhya Pradesh .
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें , अर्थात्:-
1. भवन नम्बर ( नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर ) .
2. जनगणना मकान नम्बर
3. जनगणना मकान के फर्श , दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री.
4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं
5. जनगणना मकान की हालत
6. परिवार क्रमांक
7. इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या:-
(i) व्यक्ति
(ii) पुरुष
(iii) स्त्री
8. परिवार के मुखिया का नाम
9 . लिंग
10. यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य से संबंधित हों.
11 . इस मकान के स्वामित्व की स्थिति
12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या.
13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या 14. पेयजल का मुख्य स्त्रोत
15. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
16. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत
17. परिसर के भीतर शौचालय
18. शौचालय की सुविधा का प्रकार
19. गन्दे पानी की निकासी
20. स्नानगृह की सुविधा
21. रसोई घर 762
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
3. Predominant material of floor , wall and roof of the census house .
23. रेडियो/ट्रांजिस्टर
4. Ascertain the use of census house .
24. टेलीविजन
5 . Condition of the census house .
25. कम्प्यूटर/लैपटॉप
6. Household Number .
26. टेलीफोन/मोबाइल फोन
7. Total number of persons normally residing in the household:
27. साइकिल
(i) Persons
28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
(ii) Males
29. कार/जीप/वैन
(iii) Females
30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं.
8. Name of the head of the household .
9. Sex.
10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others .
Ownership status of the house 11.
टिप्पणी.- मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं . 6 से 7 परिवार के विवरणों ( पूर्णतः अथवा अंशतः आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए ) से , मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित है .
12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household .
13. Number of married couple(s) living in the household .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.
14. Main source of drinking water .
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010
15. Availability of drinking water source .
16. Main source of lighting .
17. Latrine within the premises .
18 . Type of latrine facility.
पृ.क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
19. Waste water outlet .
20. Bathing facility.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.
21. Kitchen .
Bhopal , the 12th April 2010
22. Fuel used for cooking .
23. Radio /Transistor.
24. Television .
25. Computer /Laptop .
26. Telephone/Mobile phone .
27. Bicycle .
No.F. - 10-2-2008 - IIA ( 3 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 8 of the Census Act, 1948 ( 37 of 1948 ) , the State Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed , ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Housèlisting and Housing Census Schedules in Connection with the Census of India 2011 , namely:-
28. Scooter/Motor Cycle/Moped .
29. Car/Jeep/Van .
1. Building number ( Municipal or local authority or census number) .
2. Census House number .
30. Availing banking Services .
763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
अधिभोगी प्रवेश करने और संख्यांक अंकित करने देगा. (धारा 9 )
Note. Items 1 to 5 relate to Building particulars , items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence) , items 8 to 10 relate to Head of the Household and items 9 to 30 relate only to Normal Households .
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy . Secy.
भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2010
किसी गृह , अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा.
अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची का भरा जाना. ( धारा 10 )
क्र. एफ. 10-2-2008 - दोए ( 3 ) .-जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37 ) के तहत बने जनगणना नियम, 1990 के नियम 8( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि राज्य के सभी लोग भारत की जनगणना 2011 के लिए जनगणना अधिकारी को अधिनियम की धारा 8 , 9 एवं 10 में विहित की गई रीति से पूछे गये प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें.
ऐसा कोई व्यक्ति जो जनगणना 2011 के लिये पूछे गए प्रश्नों की यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान नहीं करता है वह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.
आम जनता की जानकारी के लिए जनगणना अधिनियम की धारा 8 , 9 , 10 एवं 11 पुनः यहां उद्दत की जाती है: -
10 ( 1 ) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी , ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी द्वारा उसमें ऐसी विशिष्टियां , जैसे जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करें, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा.
प्रश्नों का पूछा जाना 8 ( 1 ) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय और उत्तर देने की क्षेत्र की सीमा में, जिसके लिए उसकी बाध्यता ( धारा 8 ) नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे
सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा , निर्दिष्ट किया जाए.
( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा;
(2) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी , पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्तिको जिसे जनगणना अधिकारी निर्दिष्ट करें, परिदत्त करेगा.
शास्तियां (धारा 11 )
परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा , और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो.
11 ( 1 ) [ ( क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो 764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा , या (कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिये विधिपूर्वक अपेक्षित कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिये गए किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या; ].
(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है , साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या
(ङ) किसी गृह, अहाते , जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा १ द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या
(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्ही ऐसे अक्षरों , चिन्हों या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है , हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या (छ ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो , जानते हुए और बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के उपबन्धों को अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या
(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा और भाग ( क ) , ( ख ) या ( ग ) के अधीन दोष सिद्ध होने की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है , दण्डनीय होगा.
(2) जो कोई उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा , वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डनीय होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2010
पृ.क्र. एफ. 10-2-2008- दोए ( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु तिवारी, उपसचिव.
Bhopal , the 12th April 2010
No.F. - 10-2-2008 - IIA(3 ) . In exercise of the powers conferred by rule 8 ( ii ) of Census Rules , 1990 under the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) , " the State Government hereby direct all persons in the state to co - operate in furnishing accurate and unambiguous information to the Census Officer for Census of India 2011 , according to provisions prescribed in the Section 8 , 9 and 10 of the Act ." .
Any person who does not co - operate in furnishing accurate and unambiguous information to the questions thus asked by the Census Officers will be liable for punishment under Section 11 of the Act .
The Section 8, 9 , 10 and 11 of Census Act is being extracted here again for general public information:-
Asking of Questions and Obligation to
Answer (Section 8)
8 ( 1 ) A Census Officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as , by instructions issued in this behalf मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
by the Central Government and published in the Official Gazette , he may be directed to ask .
(2) Every person of whom any question is asked under sub- section ( 1 ) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief;
Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household, and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention.
Occupier to permit Access and affixing of numbers .
(Section 9)
Every person occupying any house , enclosure , vessel or other place shall allow census officer such access thereto as they may require for the purposes of the census and as , having regard to the customs of the country , may be reasonable , and shall allow them to paint on , or affix to , the place such letters , mark or numbers as may be necessary for the purposes of the census .
Occupier or Manager to fill up Schedule.
(Section 10)
10(1) Subject to such orders as the Census Commissioner may. issue in this behalf, a census officer may, within the local area for which he is appointed , leave or cause to be left a schedule at any dwelling-house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment , for the purpose of its being filled up by the occupier of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer, as the case may be, at the time of the taking of the Census .
765
(2) When such Schedule has been so left, the said occupier , manager or officer , as the case may be, shall fill it up or cause it to be filled up to the best of hisknowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him as the case may be , at the time aforesaid , and shall sign his name thereto and , when so required , shall deliver the Schedule so filled up and signed to the census - officer or to such person as the census - officer may direct.
Penalties (Section 11)
11 (1 ) [ ( a) Any census - officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made there under, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or
(aa) any census - officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule , made thereunder , or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or; ]
(d) any person who intentionally gives a false answer to , or refuses to answer to the best of his knowledge or belief , any question asked of him by a census officer which he is legally bound by Section 8 to answer , or (e) any person occupying any house , enclosure , vessel or other place who refuses to allow a census 766
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
officer such reasonable access thereto as he is required by Section 9 to allow , or (f) any person who removes , obliterates , alters , or damages any letters , marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census , or
(g) any person who , having been required under Section 10 to fill up a Schedule , knowingly and without sufficient cause fails to comply with the provisions of thatSection , or makes any false
[ भाग 1
return there under , or (h) any person who , trespasses into a census shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part ( a) , (b) or (c) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years .
(2) Whoever abets any offence under sub - section ( 1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees .
By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh , RENU TIWARI , Dy. Secy .
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 3-109-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-109-2010- बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
क्र. ग्राम
खसरा क्रमांक
(1) ( 2 )
(3)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
15.32 एकड़ कस्बा, इंदौर. 1
154, 154/1650 158/1649 .
योग : 15.32एकड़ 2. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)
औद्योगिक एवं मार्ग. आवासीय एवं मार्ग शर्त- (1 ) खान नदी से 30 मीटर तक खुला क्षेत्र. छोड़ना होगा.
(2 ) मार्ग विस्तार हेतु भूमि विकास योजना अनुसार छोड़ना होगा.
(3 ) परिसर में स्थित वृक्षों को जहां तक सम्भव हो, बचाया जाये तथा जिन वृक्षों को काटा जाना अपरिहार्य हो , उनके प्रतिस्थापन हेतु 5 नये वृक्ष प्रति काटे गये वृक्ष के मान से हरित क्षेत्र विकसित किया जाना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश होशंगाबाद, दिनांक 1 अप्रैल 2010
क्र. 4190 - व.लि. -1-2010.- होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारी का प्रार्दुभाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाए.
अतः मैं निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला होशंगाबाद में मध्यप्रदेश हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूंकिः- 1 .. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों बाजारों उपहार ग्रहों भोजनालय होटलों जनता के लिये खाद्य पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः-
(क) बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों व सब्जियां, मास- मछली अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद रहेगी.
(ख) बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध, दही, उबली हुई चाय , काफी, शरबत , मॉस मछली, अण्डे, कुल्फीआईस्क्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढ़ककर इस प्रकार रखें जावेगें ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण -1 ( क एवं ख ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गये भोजन को न तो लायेगा न ही ले जायेगा.
इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार भवन दुकान स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान प्रवेश करने निरीक्षण करने उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके. जनहित में म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 (5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंध किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी , धारा 16 के तहत जिसमें दण्ड में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं:-
1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह- मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सा / खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक 6. खाद्य अधिकारी /खाद्य निरीक्षक.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों, नालियों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने , उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावशील होंगे .
निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
768
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल
ढक्कनों से ढककर इस प्रकार रखें की मक्खी, मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010
अधिसूचना
(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचना में ये क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण- " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन जो न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
क्र. सह. अधि-रीडर- 2010-490.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय -2000 के विनिमय क्रमांक -03 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य संभागीय मुख्यालय, इन्दौर में माननीय अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 16 अप्रैल 2010 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर इन्दौर, राजस्व संभाग , इन्दौर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो.
(मान. अध्यक्ष द्वारा आदेशित )
विमल श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार .
(ग) इस आदेश के द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन , दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने , विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने' कीऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके. अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं :-
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .
सीहोर, दिनांक 6 अप्रैल 2010
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैध आयुर्वेदिक औषधालय
क्र. 3792.-सीहोर जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावे.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो .
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , सीहोर/आष्टा.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सीहोर/ आष्टा/ बुधनी/इछावर/नसरूल्लागंज,
अतः मैं संदीप यादव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, आपत्तिक हैजा विनियम -1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीहोर जिले को मैं अधिसूचित घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूंकिः-
6 . स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सीहोर/ आष्टा/बुधनी/ नसरूल्लागंज/इछावर/श्यामपुर.
(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिए ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारियों अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालियों, नालों, गटरों, पानी के खड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने , उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.
(1 ) बासी मिठाइयां या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, सब्जियों, मास- मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो पहले हो, तक प्रभावशील होगा.
संदीप यादव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
(2 ) ताजी मिठाइयां, नमकीन , फल, सब्जियों, दूध , दही, उबली चाय, कॉफी , शरबत, मॉस मछली , अण्डे, आईस्क्रीम, कुल्फी. आदि खाद्य पदार्थों, वर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ, बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार 769 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 22 मार्च 2010
क्र. भू- अर्जन- 2008-1338-03- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (6)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कुल क्षेत्रफल (4)
ग्राम (3)
(2)
जिला (1)
रकबा ( हे. में)
सर्वे क्रमांक
सेमरिहा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया.
0.967
2
उमरिया पाली अशासकीय सर्वे क्रमांक
0.275
5
बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.
0.910
6
1.461
7
0.142
8
0.170
9
0.101
10
0.109
11
0.032
12
0.105
13
0.336
14
0.186
15
0.817
18
0.539
19
20
0.101
0.648
21
0.539
22
3.481
23
0.539
24
1.275
25
1.169
26
0.142
27
1.485
28
0.445
29
0.692
31 770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[ भाग 1 (1) ( 2) (3)
(4)
(5)
(6)
32
0.700
37
0.752
0.388
38
1.546
39
40
0.081
41
0.142.
42
0.100
43
0.020
45
0.400
46
0.0877
47
0.432
48/1
0.352
63
0.607
64/2
0.405
0.304
67
0.121
68
69
0.466
70
0.587
80
0.814
213
0.227
216
1.619
0.926
217
218
0.405
220
1.478
223
0.170
227
0.090
230
0.160
23.1
0.057
0.405
233
0.040
383
0.101
384/1
0.101
384/2
0.121
385/1
37/453
2.043
39/464
0.486
44/445
0.020
66/454
1.282
योग .. 34.701
शासकीय सर्वे क्रमांक
3
0.008
4
0.008
0.235
16
17
0.154
33
0.049 771 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(2) (3)
(4)
(6) (1)
(5)
34
0.142
35
0.057
36
0.020
64/1
0.275
65
0.955
66
0.032
71
0.102
72
0.013
74
0.069
1.433
212
214
0.061
219
0.364
0.539
224
225
0.113
226
0.714
0.088
234
232
0.425
340
0.585
6.433
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि ईका अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है .
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन - 2008-1339-04 - अ - 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
भूमि का वर्णन
का विवरण तहसील
जिला
(6) (1) (2)
ग्राम (3)
कुल क्षेत्रफल (4)
प्राधिकृत अधिकारी (5)
सलैया खसरा क्रमांक रकबा ( हे . में )
संभाग उमरिया. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
447
0.120
उमरिया पाली अशासकीय
0.405
480
3.645
बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
484
485/1
0.202 772
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 ( 1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
1.923
485/2क
485/2ख
1.922
486
1.400
487
0.474
490
1.619
3.300
491/1क
1.619
491/1ख
491/2
0.809
494/1क
0.142
0.141
494/1ख
494/2
0.121
17.842
योग
शासकीय
0.283
479/1
482/1
0.270
488
0.890
योग .. 1.443
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है .
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 2008-1340-05- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम कुल क्षेत्रफल
(1) (2) (3)
(4)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (6)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
पाली अमिलिहा
रकबा (हे . में )
उमरिया अशासकीय
0.214
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.
0.220
0.155
बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.
0.480
0.150
0.130
खसरा क्रमांक 36 56 60 62 69 70 73
0.008 773 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
0.140
76
0.040
77
0.080
78
0.324
87
0.809
101
0.106
103
0.807
104
0.560
106
113
3.610
3.047
114
116
0.607
0.304
118/1
118/2
0.304
0.607
121
0.405
124
0.202
126
1.114
136
0.850
138
0.101
139/1
0.073
146
589
0.101
0.020
590
0.020
592
0.530
594
0.433
595/1
0.429
595/2
0.320
596/2
0.324
598
0.206
599
0.405
600/2
0.405
600/3
0.045
601
0.380
602/1
602/2
0.190
0.194
602/3
0.380
602/4
0.140
603
0.166
604
605
0.194
0.401
606
607
0.235
0.744
608
0.150
609/1
0.154
609/2 774
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 (2)
(1)
(3)
(4)
(6 ) ( 1)
(5)
610
0.667
614
0.487
615
0.607
617
0.121
618/1
0.372
618/2
0.205
618/3
0.225
620
0.210
622
1.214
623
0.405
625
0.240
627
0.170
629
0.238
632
0.405
633
0.262
634
0.242
635
0.129
636
0.170
637
0.547
639
0.200
640
0.101
643
0.030
646
0.530
647/1
0.101
647/2
0.101
723/3
0.324
723/4
0.500
728/2
0.304
729
0.030
730/2
0.202
731
0.070
733
0.405
735/2
0.320
736
0.380
योग 32.627
शासकीय
38
0.113
39
0.089
54
0.060
55
0.070
57
0.049
58
0.070
59
0.020
71
0.010 775 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
(3)
72
0.081
0.020
74
75
0.160
0.260
99
102
0.688
0.200
105
0.350
107
0.080
108
1.562
109
110
1.598
0.057
111
112
0.105
981
115
0.073
1.343
117
0.502
119
120
2.279
1.497
122
1.327
123
125
0.429
13580,660
137
0.162
142
0.080
143
0.030
0.129
144
145
0.050
147
0.670
0.121
593
0.495
595
596/1
0.142
600/1
0.215
0.028
611
613
10.138
616
0.729
0.440
621
0.097
624
0.065
626
6300.350
0.437
631
0.180
638
0.081
641
0.440
642
644
0.093 776
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1) (2) (3)
(4)
648
0.080
668
0.320
724
0.219
725
0.140
728/1
0.070
730/1
0.020
0.032
138/784
19.864
शासकीय कुल योग
[भाग 1 (5)
(6 ) ) (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि काअर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में देखा जा सकता है.
(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 26 मार्च 2010
क्र. 04-अ-82-2009-10- राज. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) दतिया दतिया पिसनारी
0.10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, राजघाट
डिस्ट्रीब्यूटरी नहर संभाग ,
क्र. 9 , जिला दतिया.
राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत पिसनारी एवं चिरूला के सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , राजघाट नहर परियोजना, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 26 मार्च 2010
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)
(4) ( 2 ) ( 3 )
( 1 )
नसरुल्लागंज तिलाडिया
सीहोर
11.51 एकड़ 4.658 हेक्टर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.
राला उपनहर की राला टेलमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
प्र. क्र. 2- अ - 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में )
(4) (1)
(3)
(2)
नसरुल्लागंज बोरखेडाकला
सीहोर
39.54 एकड़ 16.001 हेक्टर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.
खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .
( 3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
778
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 4- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6. ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमि काविवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में ) (1)
(2) (3)
(4) सीहोर नसरुल्लागंज धन्नास
0.98 एकड़ 0.396 हेक्टर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.
खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै.
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
प्र. क्र. 5 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमि काविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीहोर नसरुल्लागंज
कदीम सेमलपानी
5.22एकड़ 2.112हेक्टर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज .
खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .
(3) उपरोक्तके संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत. कर सकेंगे.
प्र. क्र. 6- अ- 82-2009-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]
779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) नसरुल्लागंज बालागांव
सीहोर
5.56 एकड़ 2.250 हेक्टर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खरसानिया उप नहर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.
हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकताहै .
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
प्र. क्र. 7 - अ- 82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
नसरुल्लागंज
सीहोर
7.23 एकड़ 2.926 हेक्टर
रिछाडिया कदीम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.
खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
780
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 27 मार्च 2010
क्र.646- भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. 09-अ 82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) पेटलावद
झाबुआ
करवड़
1.53 योग .. 1.53
माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 31 मार्च 2010
क्र. भू-अर्जन- 2010-398.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों क़ा प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )
( 1 ) ( 2 )
( 3 )
(4)
(5)
52.745
शाजापुर शुजालपुर उमरसिंगी
(6) मकोडी- उमरसिंगी तालाब
योजना.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , शाजापुर.
योग .. 52.745
नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 3 अप्रैल 2010
क्र. क- भू.अ. - 1-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
पथरिया
0.04 (1) दमोह
देवरान
प.ह.नं. 24, खसरा नं. 216 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क) दमोह.
(6) बांसा देवरान भौंरासा मार्ग निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खंडेलवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 8 अप्रैल 2010
ईश्यू क्र. 481 - री - 10- प्र.क्र. 3 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
1.62 मन्दसौर
अजयपुर
सुवासरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग , मन्दसौर.
अजयपुर तालाब के नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
782
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
[ भाग 1 ईश्यू क्र. 480 - री - 10- प्र.क्र. 4- अ-82-09-10- भू- अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
मन्दसौर
1.70
सुवासरा अजयपुर
अजयपुर तालाब योजना के
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.
लघु नहर हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 23 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(4)
(6) नटेरन
विदिशा
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
पैगयाई स्पिलवे.
28.019 योग .. 28.019
सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
क्र. 35 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी •
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
नटेरन शहपुरा
विदिशा
326.341 योग 326.341
(6)
(5)
'भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 37- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(3)
(4) (1)
(2)
साडेर
विदिशा शमशाबाद
126.792 योग .. 126.792
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
784
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 2665 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) राजगढ़
3.042
राजगढ़
जैतपुरा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
कुल योग 3.042
बोरदाखुर्द तालाब की शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 348 - भू-अर्जन-10- प्र.क्र . 23- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(6) खरगोन कसरावद
0.690
रूपखेड़ा
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरोंके निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .
785 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 351 - भू- अर्जन- 10 - प्र.क्र. 24- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1)
(2)
(5)
(3)
(4)
खरगोन
1.885
कसरावद बहादरपुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 349 - भू- अर्जन- 10 - प्र.क्र. 25 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (2)
(5)
(1)
(4)
(3)
खरगोन
2.276
कसरावद बिलखेड़
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 350 - भू- अर्जन- 10- प्र.क्र. 26-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 786
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(1)
(4)
(6)
(5)
खरगोन
बामंदी
0.885
कसरावद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 353 - भू-अर्जन- 10-प्र.क्र. 27-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2) (3)
(5)
(6)
(4)
खरगोन
रेगवा
2.180
कसरावद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 352 - भू-अर्जन- 10- प्र.क्र. 28- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
खरगोन
5.830
खड़कवानी
कसरावद
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
787 क्र. 354- भू- अर्जन- 10- प्र.क्र. 29-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
खरगोन
6.231
कसरावद सोनखेड़ी
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.
इन्दिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 489 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 10-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
उमरिया
बड़वानी
14.948
अन्जड़
इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
788
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 490 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र . क्र. 11 -अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(3)
(2)
(4)
साली
22.760 बड़वानी राजपुर
(5)
(6)
इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 491 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 12- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
19.874
भमोरी
बड़वानी अन्जड़
(6) (5)
इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 492 - भू- अर्जन- नहर - 2010- प्र . क्र. 13-अ-32-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की भाग 1 ]
789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(3)
(2)
(4)
(6)
(5)
6.363
बिलवा रोड
बड़वानी अन्जड़
इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 493 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 14-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6) मंदिल
6.238
बड़वानी राजपुर
इंदिरा सागर परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला-बड़वानी.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 15 अप्रैल 2010
क्र. 522 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र . क्र. 15- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के 790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1 लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) बड़वानी
10.340 बड़वानी लोनसरा बुजुर्ग
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 523 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 16-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों कि भूमि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4) बड़वानी
26.750 बड़वानी
तलवाड़ा बुजुर्ग
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
791
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 524 - भू-अर्जन-नहर- 2010 - प्र . क्र. 17-अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम/नगर
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी,
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6 )
(5)
22.510
बड़वानी
बड़वानी
रेहगुन
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 525 - भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 18-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम/नगर
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) सजवानी
42.500
बड़वानी बड़वानी
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला-बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
792
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[ भाग 1 क्र. 526 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र . क्र. 19 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
(4)
(3)
सेगांव
5.200 बड़वानी बड़वानी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 527- भू- अर्जन- नहर - 2010 - प्र. क्र. 20-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(2)
(3)
(4) (1)
18.500 बड़वानी बड़गांव
बड़वानी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला-बड़वानी .
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
793
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
क्र. 528 - भू- अर्जन-नहर- 2010 -प्र . क्र. 21-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
12.830
बड़वानी
बड़वानी खुर्द
बड़वानी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी .
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन.बी.एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2010
क्र. 216 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1 )
(2)
6.519
चितावद
इन्दौर
इन्दौर
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर.
अंगीकृत विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप आवास एवं सिटी पार्क हेतु ( योजना क्रमांक 163) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
794
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1
राजस्व विभाग
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनुसूची
सीहोर, दिनांक 29 जनवरी 2010
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम- मेहरूगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) प्र. क्र. 6 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
22/1 / 1 क
(1) 22/ 1 / 1 ग
अनुसूची
(2) 0.101 0.097 योग .. 0.198 ( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.
(ख) तहसील- बुदनी
(ग ) नगर/ग्राम- परसवाड़ा
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.160 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में )
( 1 )
(2)
4
0.790
9-10/1क
1.370
योग .. 2.160
प्र. क्र. 2- अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णितं भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उदवहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.
(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम- भीमगांव
सीहोर, दिनांक 26 मार्च 2010
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.287 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
0.275
0.182
(1) 53,55,62/2/2ख 53,55,62,2/1 /1 61/1
प्र. क्र. 1 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके
0.008
59/1 /1 क
0.154 795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.105
58
106/58
0.178
59/1 /1 ख/1
0.308
0.077
60/1
योग .. 1.287
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम - जोगला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.344 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
53
0.057
0.113
64,185/58/2/2
0.057
64,185/58/2/2ख
0.097
64,185/ 58/ 2/ 2घ
0.008
54
0.113
64,185/58/2/2 ग
0.304
64,185/58/ 2/ 2क
176/61
0.089
0.008
60,71,73,177/64,178/72/1
0.004
60,71,73,177/64,178/72/ 2
0.243
60,71,73,177/64,178/72/3
0.251
60,71,73,177/64,178/72/4
योग .. 1.344
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दांयी मुख्य नहर की जोगला माइनर.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - अ- 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला सीहोर
(ख ) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम- राला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.114
180/3 , 1811/8
0.004
180/1 , 181/2/1/1
0.202
180/1 , 181/2/1/2/1
योग .. 0.320
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राला माइनर क्र. 2 की सब माइनर .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ - 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम- राला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.930 हेक्टेयर.
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
( 1 )
0.008
419 , 420 , 421/2 796
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
419 , 420 , 421/1/2
0.049
419 , 420 , 421/1/1
0.016
0.162
423,424/5
423/424/4
0.024
423/424/3
0.032
423/424/2
0.040
423/424/1
0.049
425/1
0.332
431/2/2
0.134
413/2/3
0.129
413/2/5
0.040
413/3/2क
0.081
413/3/3
0.113
413/4/2
0.121
413/4/1ख
0.008
413/5/3
0.308
412/1/4
0.284
योग .. 1.930
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राला उप नहर की राला टेलमाइनर हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ-82-07-08.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील-नसरुल्लागंज
(ग ) ग्राम-पाडलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.056 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
58/2/1/1
0.073
58/2/1 / 3ड
0.210
[भाग 1 (1)
(2)
61/1/2
0.020
61/3
0.332
60
0.421
योग .. 1.056
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राला उप नहर की टेल माइनर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 6 फरवरी 2010
राजस्व प्रकरण क्र. 4-अ-82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला - बड़वानी
(ख) तहसील- पानसेमल
(ग ) ग्राम- बायगोर एवं करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.362 हेक्टर .
सर्वे नंबर
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
ग्राम- बायगोर तहसील पानसेमल ( तालाब हेतु ) 47/2
0.565
47/3
0.073
48
2.308
68/14
0.821
योग 3.767 भाग 1 ]
797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
ग्राम- करणपुरा तहसील पानसेमल ( तालाब हेतु ) 3/1/1
0.243
योग 0.243
ग्राम-करणपुरा तहसील पानसेमल ( नहर निर्माण हेतु )
0.045
1/7 क
0.040
1/7 ख
1/9 / 1 ग
0.198
1/23
0.045
2/3
0.110
1/24
1/4
3/4
0.208
4/1
4/6
5/1
3/5
0.144
6/1
9/1 क
0.148
9/1ख
0.212
3/6ङ
9/3ङ
0.101
13/1 ङ
16/4ङ
3/6ज
9/3ज
0.101
13/1 ज
14/4ज
योग .. 1.352 कुल योग .. 5.362
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- करणपुरा तालाब एवं नहर परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2010
क्र. 337-10 - राजस्व प्रकरण क्र. 17-अ-82-2008-09 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- पानसेमल
(ग) ग्राम- चुनाभट्टी एवं पन्नाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.629 हेक्टर .
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) सर्वे नंबर (1)
(2)
ग्राम-चूनाभट्टी तहसील पानसेमल ( तालाब निर्माण हेतु ) 3
0.020
1.600
4
6
0.710
1.030
10
0.526
12
13
0.430
18
0.061
26
0.830
योग .. 5.207
ग्राम- पन्नाली तहसील पानसेमल ( तालाब निर्माण हेतु ) 10/1 ज
0.101
0.364
13/2 14/2 10/2 11/2 11/3 15/2
16/4
0.130
13/1
1.053
27
योग .. 1.648
ग्राम- पन्नाली तहसील पानसेमल ( नहर निर्माण हेतु ) 9/1/6
0.045
0.210
9/2, 9/3
18/1/ 1 क , 18/ 1 घ 798
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
10/2
11/2
11/3
0.081
15/2
16/4
13/1
0.165
16/1
0.081
16/3
0.081
18/1 ख
0.180
18/1 ग
0.068
19/3
0.030
24/1ख
0.338
24/2
24/1/1क
0.090
24/3
24/4
0.060
24/5
24/1/2क
0.225
41/1
41/2
0.120
योग .. 1.774
कुल योग 8.629
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- घानापानी तालाब एवं नहर निर्माण परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन अनुविभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 59 - अ- 82-2008-09- क्र. 499- भू- अर्जन-नहर- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है
[भाग 1 कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम - झिरन्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.842 हेक्टर .
खसरा नम्बर
निजी
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
0.518
50/2
52
0.324
0.842
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र . क्र. 71 - अ- 82-2008-09- क्र. 502- भू- अर्जन- नहर- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम-खुरमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.685 हेक्टर .
अधिग्रहित किया जाने खसरा नम्बर निजी
वाला क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)
(2)
123
0.166
122
0.012 भाग 1 ]
799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(2)
(1)
121/2
0.118
0.504
105/5 , 105/6
105/4
0.084
0.010
109/2
0.167
109/1
108
0.679
106/2
1.381
100/2
0.129
100/1
0.622
96/2
0.813
4.685
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुआं ब्रान्च की नहरों के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 86 - अ- 82-2008-09 - क्र. 500- भू- अर्जन-नहर- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- बड़सलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.917 हेक्टर.
खसरा नम्बर निजी
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
1.011
(1) 260/5
260/6
1.558
(2)
(1)
263/1
0.906
0.809
265/3
0.889
265/20
0.571
267/2
0.263
267/1/2/3
0.910
463/9, 463/10
6.917
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 3 अप्रैल 2006
क्र. 326- भू- अर्जन-10-प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- बोरगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-37.714 हेक्टर .
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2 )
6.321
1.165
(1) 32 33 800
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2) 62/1
0.520 62/3
0.075 64/1/1
0.810 64/1/2
0.647 64/2
1.165 66
3.323 68
4.497 69
3.116. 95/1
0.450 96/1
0.090 96/3
0.030 96/5
0.120 96/8
0.036 96/9
0.024 123/3
0.078 123/2/1/2/2
0.048 125/2
0.090 135/1/2
0.120 135/2
0.225 136/1
0.345 136/2
0.030 137/1
0.060 137/2
0.088 137/3
0.120 145/1
0.110 145/2
0.344 148/2
0.607 148/3
0.910 148/5
0.527 148/6
0.523 148/7
1.254 117
0.108 117
0.150 118/1/1/2
117
0.060 118/1/2
117
0.234 118/2
0.030 119/1/1/2
0.020
0.042 119/1/2
[भाग 1 (1)
(2)
119/2
0.072
123/1
0.102
123/2/1/1/2
0.024
123/2/1/1/3
0.030
123/2/2
0.066
150
2.363
152/1
2.882
0.360
163/7
167/2
0.060
167/3
0.240.
168/15
0.450
193/1
0.100
193/2
0.543
193/3
1.412
0.048
386/1/2
386/2
0.402
391/1
0.048
योग .. 37.714
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बोरगांव तालाब योजना एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. अ- 82-2008-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके 801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- भाण्डेर
(ग) ग्राम - ततारपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
854
0.04
1056
0.06
0.05
1175
0.08
1499
0.05
1895
योग .. 0.28
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत रामगढ़ शाखा नहर की ततारपुर सब माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 2661 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( गोकुलपुरा तालाब की एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. नहर निर्माण एवं बांध के डूब क्षेत्र में छूटे हुए सर्वे नं. ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग ) ग्राम - बांसखेड़ा, देहरीकराड़ा, गोरियाखेड़ा, गिन्दोरी एवं धुवाखेड़ी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.016 हेक्टर.
एल. बी. सी. नहर
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर (1)
(2)
ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 3.034 हेक्टर
0.170
298/2/6
0.080
298/2/16
0.080
298/2/34
0.080
298/2/41
0.005
298/2/36
0.070
298/2/37
0.065
298/2/38
0.200
421/36
0.120
1190/18
0.160
421/1
0.045
421/7/1
0.080
421/6
0.045
421/7/2
0.146
1190/20
0.276
1190/23
0.150
1203/3
0.200
1190/24
0.118
1203/5
0.088
1203/6/1 से
0.088
1203/6/1 से
0.088
1203/6/2
0.090
1203/6/5
0.200
304
0.060
1190/26/2
0.250
1190/16
0.080
1203/6/3 802
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2) ग्राम - देहरीकराड़ा, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टर 807/49
0.050 816/1/1
0.060 816/1/2
0.100 816/2
0.200 820/1
0.021 820/3/1
0.021 816/3
0.200 820/2
0.021 820/3/2
0.021 819
0.040 83/37
0.200 83/47
0.100 807/36
0.200 आर. बी. सी. नहर
ग्राम-गोरियाखेड़ा, क्षेत्रफल 3.771 हेक्टर 1/9/1
0.010 1/9/2
0.010 1/8
0.060 1/7/1
0.030 1/7/2
0.030 1/6
0.050 1/5
0.050 1/4
0.050 1/3
0.050 1/2
0.050 1/14
0.080 1/15
0.030 560/1
0.013 558
0.060 556
0.008 560/2
0.030 560/3
0.100 560/5
0.140 560/4
0.160 551/1
0.005 551/2
0.005 553
0.030 570
0.042 517/1
0.100 56
0.040
[भाग 1 (1)
(2)
55/1
0.050
54
0.004
77/2
0.040
37
0.070
38
0.040
30/1
0.060
30/2
0.037
30/3
0.028
570
0.052
0.025
135/2
132
0.030.
121/1
0.140
121/108
0.006
0.020
109
110/1
0.080
0.010
110/2
0.010
111/2
0.060
590
0.440
559/1
0.040
559/2
0.040
590/3
0.300
590/2
0.200
567/1
0.016
567/2
0.016
568/1
0.040
568/2
0.040
569/1
0.020
569/2
0.020
56 से
0.210
55/1
0.031
55/2
0.031
135/1
0.025
134/1
0.013
134/2
0.014
121/3
0.018
121/2
0.017
57/5/1
0.045
0.050
57/5/2
57/5/3
0.100
55/1
0.050 803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि का अर्जन
ग्राम-बांसखेड़ा, क्षेत्रफल 2.214 हेक्टर
1.000
421/30/2
0.120
225/3/1
0.100
421/30/1
0.300
421/26/2
0.047
218/3/1
0.038
213
0.020
220/4/2
0.125
229/1267/1/1
0.031
249/1
0.180
260
0.253
421/1
ग्राम-गिन्दोरी , क्षेत्रफल 0.300 हेक्टर
0.300
452/3
ग्राम-धुंवाखेड़ी, क्षेत्रफल 0.463 हेक्टर
0.463.
130/7
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गोकुलपुरा तालाब की एल. बी . सी . एवं आर. बी. सी. नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2663 - भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( रावतपुरा तालाब निर्माण हेतु शीर्ष एवं नहर कार्य में शेष बची भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़
(ग ) ग्राम रावतपुरा एवं देवरीकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.285 हेक्टर.
डूब क्षेत्र में शेष बची भूमि
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
(1)
ग्राम-रावतपुरा, क्षेत्रफल 0.563 हेक्टर
0.020
54
0.300
53
0.193
0.050
51/2
नहर में शेष बची भूमि
ग्राम-देवलीकलॉ, क्षेत्रफल 1.722 हेक्टर
0.019
396
0.133
408
0.221
482
0.126
485/1
0.202
485/2
0.066
486/2.
0.432
487/3
0.177
488
0.063
484/1
0.283
392/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रावतपुरा तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य पूरक निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 233 - प्र. क्र. 14-अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 804
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धरमपुरी
(ग) ग्राम-बेगन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -10.481 हेक्टर . INFO खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में ) (1)
(2)
6/1
0.160 6/2
0.140 6/3
0.120
5/1
0.240 2/1
0.450 2/2
0.150 2/3
0.280
2/4
0.280
74/1
0.240
75/1
0.250
76
0.410
77/2
0.330
77/3
0.280
77/1/1
0.120
78/1
0.010
81
0.240
82/1
0.240
82/2
0.240
63/2
0.200
63/5
0.200
63/3
0.500
63/1
0.200
38/2
0.350
35/1
0.400
35/2/4
0.080
66/2/1
0.300
43/1
0.030
43/2
0.080
[भाग 1 (1)
(2)
61/2/2
0.240
61/1
0.240
61/3
0.240
57/2
0.100
57/3
0.100
57/1
0.100
54/1
0.150
0.150
55/1
54/2/1
0.030
55/2
0.100
49
0.150
58
0.200
136/1
0.320
0.120
136/2
0.120
136/3
136/4
0.020
137/1/1
0.025
136/6/1
0.041
137/3/1
0.045
136/6/2
0.030
137/3/2
0.050
134
0.120
133/2
0.290
162/1
0.290
162/2
0.220
0.070
162/3
0.060
163/1
127/2
0.100
0.120
163/2
163/3
0.120
योग . 10.481
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 245- भू-अर्जन-ओ. एस. पी.- 010- भू-अर्जन- प्रकरण- क्रमांक 15- अ-82-08-09. संशोधन. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 928/भू- अर्जन/08/ धार, दिनांक 19 जून, 2009 ग्राम बलवाडा तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 7.734 हेक्टेयर के भू-अर्जन् प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , पृष्ठ क्रमांक 1672- 1673 पर दिनांक 03 जुलाई , 2009 को तथा दो समाचार पत्रों दैनिक अवंतिका एवं नई दुनिया में दिनांक 30 जून, 2009 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी- नम्बर 13987/09 है :-
जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर (1)
76/1
(2) 76 77/1
76/2
76
77/2
128/3
128/3क
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
क्र. 239- प्र. क्र. 16-अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कां समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धरमपुरी
(ग ) ग्राम-शाहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.390 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.625
1/2
2/2
0.160
0.785
0.075
2/1
(2)
(1)
0.050
32/2
0.565
29/2
0.160
29/3
0.370
30
0.415
49
0.190
45/1
0.605
0.380
41/3
42/2/2
0.450
0.090
42/2/1
0.210
42/1
0.150
38/5
0.150
38/4
0.085
38/3/2
0.385
0.085
38/3/1
0.150
38/2
0.180
38/1
0.415
0.340
28/1
0.050
28/2
0.050
25
0.300
26
0.270
24/1
0.340
23
0.050
22/1/1
0.050
22/1/2
0.050
22/1/3
0.050
22/1/4
0.300
योग 6.390
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकेरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री , ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
806
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
धार, दिनांक 12 अप्रैल , 2010 क्र. 965-514 -वाचक-प्र. क्र. 26-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- सिरसी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.121 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में )
(2) (1)
1
0.315 4/1
0.235 4/2
0.245 74/1
0.200 76
0.719 84
0.196 78/2
0.052 113
0.239 112
0.030 118/2
0.180 121/1
0.545 118/1
0.223 83
0.018 125/2
0.640 124
0.026 .
130
0.040 132
0.020 135
0.040 136
0.250 87
0.020 137
0.130 139/3
0.450 301
0.018 139/2
0.390 139/1
0.460
[भाग 1
(2)
(1)
0.210
311/2
311/1
0.150
312/1
0.080
योग .. 6.121
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 17 की सिरसी माईनर की आर. डी. 480 से 750 मी. एवं डी. एम. - 73 की आर. डी. 3060 से 7070 के बीच नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 519 - भू-अर्जन-ओ. एस. पी. 2009-10-भू-अर्जन-प्रकरण- क्रमांक 36- अ-82-08-09.-संशोधन कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2258/भू-अर्जन/09/ धार, दिनांक 4 मई, 2009 ग्राम कवठी , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 20.120 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन, ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग 1 , पृष्ठ क्रमांक 1167 पर दिनांक 15 मई, 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया दिनांक 12 मई, 2009 के अंक में तथा स्वदेश दिनांक 10 मई, 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नंबर 11504/09 है :-
ग्राम-कवठी
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नं .
रकबा
खसरा नं.
रकबा 25/1/4/1
0.345
25/ 1क/ 1
0.345 136/1/1
136/1/2
136/3/2
0.240
0.240
136/3/2
137/2
137/2
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 13 अप्रैल 2010
क्र. 517 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 61-अ-82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग ) ग्राम- रसवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.217 हेक्टर .
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
93/2
0.238
93/4
0.136
86/5
0.109
0.269
92
90/1
0.427
31/2
0.758
0.280
31/1
योग .. 2.217
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालयं में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 518 - भू- अर्जन- नहर- 2010-प्र. क्र. 61 -अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- ब्राम्हणगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.185 हेक्टर..
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.025
302
0.133
301/2
0.125
300/2
0.119
299/1/1
0.276
300/1/2
297
0.028
0.202
255
0.422
258/1/2
0.176
258/1/1
0.103
258/2
0.591
259
0.177
260/2
0.008
260/2
0.608
262
247/2
0.385
0.093
247/3
0.369
244/4
0.353
244/5
0.294
231/2
0.676
232
233
0.022 योग 5.185
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 515- भू- अर्जन-नहर- 2010- प्र . क्र. 66- अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 'सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- घट्टी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.290 हेक्टर.
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
244/2
0.839
141/1
1.674
140
1.269
135
1.229
136/4
0.050
136/2
0.043
135/7
0.132
135/6
0.212
135/5
0.304
136/1
0.006
135/2
0.949
134
0.032
48
0.352
47
1.750
47/9
0.053
49
1.438
42
1.461
20/2
0.136
41/4
0.111
41
3.476
21/7
0.012
21/6
0.124
41/3
0.283
41/251
0.200
0.252
37
38/2
0.148
38/1
0.071
(1)
(2)
0.125
40/2
142/1
0.028
142/2
0.216
0.122
143/1
143/2
0.115
0.716
145
144
0.090
239
0.047
240/1
0.008
0.396
149/2
38/2
0.721
34/5
0.151
36/1
0.361
35
0268
26
0.514
25/1
0.187
0.214
25/4, 25/5
25/3
0.258
25/2
0.172
28
0.362
0.286
23/1
23/2
0.212
21
0.208
20/1
0.218
20/2
0.178
0.044
19/1
18
0.113
0.067
16
15
0.128
14/1
0.063
14/2
0.092
12/1
0.662
0.325
11/2
10/8
0.042
0.082
10/7
0.051
10/6
0.027
10/5
0.026
10/4
0.027
10/3
10/2
0.028
10/1
0.038
9/2
0.158
9/1
0.119
0.083
6
27/2
0.180
5
0.584
3
0.452 भाग 1 ]
809
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
4/1
0.394
210/248
0.216
4/2
0.170
86/1
0.109
86/7
0.155
86/8
0.103
86/3
0.218
88
0.017
95/1
0.165
0.076
95/5
0.107
95/6
95/7
0.083
95
0.003
94
0.305
योग . 28.290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 516- भू- अर्जन- नहर- 2010-प्र. क्र. 68 - अ - 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- अभाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.224 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
0.036
308/2
306/2
0.454
(1)
(2)
0.021
306/1
307
0.135
300/2
1.002
0.484
299/2
300/7
0.117
0.485
299/1
1.174
293/1, 293/2/1
293/2/2, 293/3
0.124
294/3
0.437
292/1/1
0.014
289/1
0.241
0.715
289/2
0.024
291/1
0.490
290/4
0.271
290/3/1
योग 6.224
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 514- भू- अर्जन-नहर- 2010- प्र. क्र. 70-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- भटगोला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.367 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
84/2/1/1
0.025 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
810
(2)
(1)
0.318
106/1 , 106/2 , 106/3
105
0.374
0.245
104
101
0.177
0.493
100
0.200
12/1 , 12/2
0.232
10/2
0.134
10/1
2
0.176
0.378
3
0.152
53
61
0.246
0.167
63
34/3
0.027
34/2
0.393
0.264
34/1
0.127
24
0.005
26
0.699
27/1 , 27/2 , 27/3
0.627
28/1 , 28/2 , 28/3
0.087
41/116
0.309
41/115
0.423
41/117
0.419
45
0.514
85/2
0.605
83
0.476
42
80/1/2
0.075
योग 8.367
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 519 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 73 - अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनं के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- टेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.338 हेक्टर .
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.094
320/2
0.975
320/1
0.524
318
0.235
319
0.352
299/2
0.089
0299/4
0.972
297/1
0.202
1297/2
0.494
297/3
0.020
296/1
0.009
293
0.670
292/2
1.389
1289
0.197
292/1
0.081
291
0.946
290
286
0.243
0.066
199
198/1,
1.434
198/2,
198/3
0.537
201/2, 201/3
202/1 , 202/2 , 202/3 ,
1.266
202/4, 202/5 , 202/6, 202/7 , 202/8 , 202/9
0.237
194
0.049
200/2
0.012
200/3
0.024
200/4
0.162
204
0.075
205/3
0.087
205/2
0.152
205/1
0.103
207 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
0.356
208/1 , 208/2,
216/2
0.231
216/1
0.095
212
0.160
213
0.136
214
0.408
65
0.589
67/1/3/1 , 67/1/3/2 ,
0.319
67/2 , 67/3 , 67/4, 67/5
67/6
63/3
0.319
70/2 , 70/3 , 70/4, 70/5 0.124
61/1 , 61/2 , 61/3/1 ,
2.365
61/3/2 , 61/3/3 , 61/3/4 ,
61/3/5 , 61/4 , 61/5
57/2
0.474
43/2
0.509
43/1
0.172
38/1, 38/2, 38/3 ,
0.470
38/4, 38/5 , 38/6
0.050
42/1, 42/2
40
0.833
39/3
0.010
39/2
0.028
39/1
0.058
34
0.036
33/2
0.096
35
0.092
8
1.155
30
0.218
0.018
9
11
0.300
10/2
0.064
0.370
13/1 , 13/2
12
0.106
19/1/1/5/2
0.511
19/1/1/10
1.011
19/1/1/1/1/3/4,
0.959
19/1/1/4
योग .. 24.338
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
811 क्र. 509 - भू- अर्जन नहर - 2010 -प्र. क्र. 76- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- देवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.283 हेक्टर.
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
2
0.261
6/2
0.439
7/1
0.638
7/2
0.160
8
0.678
22
0.069
24
0.065
0.139
25/1, 25/2
0.062
25/3, 25/4
0.065
25/5, 25/6
0.057
25/7, 25/8
26
0.310
27
0.079
28
0.205
1.705
67/1 , 67/2 , 67/3
80
0.233
94/5
0.118
योग .. 5.283
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
812
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 510 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 78 - अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- बेलगाँव
( घ) लगभग क्षेत्रफल-7.207 हेक्टर.
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2) 153
0.372 151
0.030 148/1 , 148/2
0.410 55/2
0.020 56
0.359 59.
0.020 64
0.024 68/1, 68/2
0.072 69
0.024 71
0.093 72
0.275 63
0.031 66
0.024 67
0.049
0.319 263/1 , 263/2 , 263/3, 263/4
261
0.020 262
0.122 260
0.243 213
0.105 214
0.093 212
0.291
216/1 , 216/2 , 216/3 ,
0.042 216/4, 216/5
206/1
0.313 225
0.350 241
0.338
[भाग 1 (1)
(2)
0.847
235
238
0.135
229
0.405
228
0.095
224/2
0.175
10/2
0.461
12/1
0.328
8
0.103
46/2
0.262
46/1
0.163
41/3
0.141
41/2
0.020
2/2
0.033
योग .. 7.207
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 512- भू-अर्जन-नहर- 2010 - प्र. क्र. 79 - अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम-केंरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.811 हेक्टर.
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
182
0.016
206/1
0.002
206/2
0.415 भाग 1 ]
813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
206/6
0.243
206/3
0.421
206/7
0:014
1.166
167/1 , 167/2 , 167/3
1.207
169/1 , 169/2
161/1
0.279
145
0.061
0.693
142/2, 143/2
0.072
142/1, 143/1
85
0.350
87/1
0.522
87/5
0.078
87/4
0.362
87/3
0.280
0.224
87/2
117/1 , 117/2
1.731
115/2
0.168
155/1
0.391
110
0.130
0.161
107
0.224
105
0.143
97/2
0.325
97/1
0.363
0.573
96/1 , 96/2
92/1/1
0.180
92/1/2
0.200
92/2
0.321
23/2
0.071
22/3
0.390
21/1
0.512
116
0.058
0.091
115/4
0.352
111/2/1 , 111/2/2/1 , 111/2/2/2 , 111/2/2/3
0.022
103/1 , 103/2 , 103/3
योग .. 12.811
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 513- भू-अर्जन-नहर -2010- प्र. क्र. 80-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- पूरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.188 हेक्टर.
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
48/1
0.734
45/4
0.206
45/2
0.237
0.217
44
0.089
46/4
42/5
0.454
0.441
42/1
0.283
36
35/2
0.395
38/4
0.062
0.389
33/2/ 2घ
0.101
33/4
0.075
0.540
42/3
42/4
0.028
0.647
46/1
0.554
30/3 814
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
29/1
0.327
0.226
28/8 , 28/9
28/1
0.115
24/1
0.427
23/3
0.407
0.378
22/1/2
0.386
0.363
6/4, 14, 16
6/1
0.427
7/1
0.680
योग .. 9.188
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 511 - भू-अर्जन- नहर- 2010 - प्र. क्र. 81-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम-कालापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.891 हेक्टर.
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
68/1 , 68/2 , 68/3 ,
1.190
68/4 , 68/5 , 68/6 ,
68/7
70
0.883
(2)
(1).
71/1/2
0.854
82/1 , 82/ 2/1 क,
1.252
82/2/3ख , 82/3 , 82/4 , 82/5 , 82/6 , 82/8 , 82/9
145
0.389
144
2.383
51/260
0.059
147
0.074
0.065
149
151/1
0.108
0.058
153
152
0.599
161/1/4,
0.418
161/1/1/1/1 / 1 ख ,
161/1/3 , 161/2
142
0.175
0.017
141
0.611
140/1, 140/2
1.201
139
173
1.146
174
0.076 .
160/1 , 160/2 , 106/3 ,
0.789
160/4
165/2
1.255
165/3
1.233
167
3.743
30/2
0.105
2.133
69
12
5.451
63
0.558
8
4.066
योग .. 30.891
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी , जिला बड़वानी के. कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
क्र. 521 - भू-अर्जन-नहर-2010- प्र. क्र. 82- अ-82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम घटवा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.075 हेक्टर..
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(2)
(1) 2
1.041
0.089
294
295
0.128
0.227
296
0.228
291, 292
0.961
293
303
0.536
0.209
304
307
0.014
0.004
308
0.572
204
205
0.312
169
0.043
0.305
171
170
0.255
174
0.214
55
0.799
56
0.073
40/1
0.026
40/2
0.039
योग 6.075
है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु. ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 520- भू- अर्जन-नहर- 2010 - प्र. क्र. 85- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम -उमरदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.594 हेक्टर .
खसरा नंबर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.689
201
0.302
199
0.290
194/1
0.313
193/2
योग 1.594
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
816
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
[भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2010
क्र. 279 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय "Refresher Course Training Programme", जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें. aai
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे . महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/ विचरित किये गये निम्न प्रकरणों की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें :-
(1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,
(2) व्यवहार वाद ( अ ) का निर्णय,
(3) व्यवहार वाद अपील ( अ) का निर्णय, (4) आपराधिक अपील का निर्णय,
(5) आपराधिक पुनरीक्षण का निर्णय ,
(6) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,
(7) वाद विषय ( Issues )
(8) आरोप ( Charges )
5. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.
न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. 8.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
C
अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010
क्र. 302-गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 12 अप्रैल 2010 से 16 अप्रैल 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 अप्रैल 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट , सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे . महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
817 5: प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी . ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
10. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल .
818
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2010
ज्ञापन क्रमांक 897-21 -ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010 क्र. E - 1334-दो - 3-420-80- भाग नौ. श्री जयन्त चव्हाण , सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित 126 दिवस ( एक सौ छब्बीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3- 2-96- सी- चार , दिनांक 29 फरवरी 1996 , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897- इक्कीस ब( एक) - 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. E- 1546-दो- 2-100-06 .- श्री ए. के. पटैरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 11 मार्च 2010 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2008 से दिनांक 11 मार्च 2010 तक 23 माह की अवधि के लिए उन्तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-21- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
गणना- पत्रक
18-8-1979
1. श्री जयन्त चव्हाण , सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्तिदिनांक.
28-2-2010
2. सेवानिवृत्ति दिनांक
क्र. B - 1459-दो- 2-12-10.- श्री महेश कुमार शर्मा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 4 जनवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
7 वर्ष 6 माह
3. नियुक्ति दिनांक 18-8-1979 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.
22 वर्ष 11 माह
4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
7×15= 105 दिन
क्र . B - 1461-चार- 8-42-77-तेरह . श्रीमती अर्चना नायडू बोडे , पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, शहडोल को दिनांक 1 से 18 जुलाई 2009 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 जुलाई 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2009 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौहत्तर दिन का असाधारण अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1977 के नियम 31 ( अ ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है .
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अर्चना नायडू बोडे , पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु 22 = 11 × 15 = 165 दिन समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 277 दिन
असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम 1977 के नियम 36 (4) के अन्तर्गत देय नहीं होगा.
8. घटाइये-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. 126दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. 151दिन
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अर्चना नायडू बोडे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहतीं.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश एक सौ छब्बीस दिन ) .
जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2010 नोट.-मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक
क्र. C- 464- दो- 2-29-2006.- श्रीमती केशर यादव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को दिनांक 3 से 6 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 , 28 फरवरी 2010 के भाग 1 ]
एवं 1 एवं 2 मार्च 2010 तक के एवं पश्चात में दिनांक 7 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-469-दो- 2-19- ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्रन्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 22 से 25 मार्च 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-471-दो- 3-99-2000.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापितकिया जाताहै.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-479- दो- 2-37-07.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है : -
(1 ) दिनांक 5 से 6 फरवरी 2010 तक दो दिन का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 फरवरी 2010 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
(2) दिनांक 5 से 20 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 21 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है..
819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर , रजिस्ट्रार.
Jabalpur , the 26th March 2010
No. 306/CJ - II/ 865- WHEREAS , a Departmental Enquiry has been initiated against Shri G. P. Agrawal , Additional District & Sessions Judge , Indore , for lacking integrity and devotion in judicial functions amounts to grave misconduct.
AND WHEREAS , serious nature of the acts of misconduct warrant his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby , places Shri G. P. Agrawal , Additional District & Sessions Judge , Indore under suspension , with headquarters at Sehore . The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the earlist .
जबलपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2010
क्र. 328- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (1)
(2)
1. श्री व्ही. पी. सिंह, प्रथम अपर षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा,
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल .
820
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23, अप्रैल 2010
जबलपुर , दिनांक 7 अप्रैल 2010
क्र. B- 1586-तीन-6-2-2010.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है , को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक (1)
न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी (2)
1.
श्री आदेश कुमार जैन , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी , बुरहानपुर.
2.
श्री पंकज श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.
3.
श्री अतुल सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.
4.
श्री अकबर शेख , न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.
राजस्व जिला पदस्थापना का स्थान
(4) (3)
बुरहानपुर बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2010
क्र. 282 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्र. 1-2-90- इक्कीस अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से कहां को (1)
(2)
(3)
(4) 1
मंदसौर
भोपाल
श्री अरविंद मोहन सक्सेना,
रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक
अकादमी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
विशेष न्यायालय का नाम न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(7) सत्र खण्ड का नाम (5)
मंदसौर
मंदसौर पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
भाग 1 ]
8.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010
क्र. 298 - गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग -ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से
(3) (1)
(2)
1
झाबुआ श्री नत्थूसिंह डाबर
2
मुरैना डॉ. रमेश साहू
3 श्री एच. एस. सिसौदिया
गुना 4
राजगढ़ श्री अरविन्द रघुवंशी
मंदसौर 5 श्री राजाराम बडोडिया
6 श्रीमती शशिकांता वैश्य
मंदसौर 7
मुंगावली श्री रमेश प्रसाद ठाकुर
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
मुरैना
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से डॉ. रमेश साहू के स्थान पर.
राजगढ़
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्यन्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविन्द रघुवंशी के स्थान पर.
थांदला
झाबुआ
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कीहैसियत से.
जौरा
मुरैना
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
मंदसौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजाराम बडोडिया के स्थान पर.
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एच. एस. सिसौदिया के स्थान पर.
822
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3) 8
जबलपुर श्री कपिल कुमार मेहता, उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
[भाग 1 (4)
(5)
(6)
झाबुआ
झाबुआ
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एन. एस. डावर के स्थान पर.
क्र. 299- गोपनीय- 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
क्रमांक
कहां से (2)
(1)
(3)
भोपाल 1 श्रीसती तृप्ति शर्मा
रीवा
2 कु. प्रतिभा साठावने
मुलताई 3
नागौद श्री अखिलेख कुमार मिश्रा
20
4 श्री अविनाश चन्द्र तिवारी
मैहर 5 श्री देवनारायण पाटिल
लटेरी 6
रीवा श्री कमर इकबाल खान
त्यौंथर
मैहर
श्री चन्द्रमोहन उपाध्यायं
8
ब्यावरा श्री माधव राव घोड़की
बैहर
सांवेर 9 श्री राजेन्द्र चौरसिया
सारणी
कहां को
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
विदिशा
विदिशा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से.
रीवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री कमर इकबाल खान के स्थान पर.
शहडोल
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्रीमती शशि सिंह के स्थान पर.
कटनी
कटनी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सांवेर
इन्दौर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से.
सतना
सतना
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना15 व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री ए. सी. तिवारी के स्थान पर.
बालाघाट
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से.
खण्डवा
खण्डवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर.
भाग 1 ]
823
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3) 10
इन्दौर श्री बलराज कुमार पालोदा
सिरमौर 11 श्री माखन लाल झोड़
12 श्री लीलाधर सोलंकी
थांदला 13 श्री गिरीष दीक्षित
बैतूल 14
बड़नगर श्री जाकिर हुसैन
15 श्रीमती मनीषा बसेर
खण्डवा 16 श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय विदिशा 17
बैहर श्री कृष्णदास महार
18
नौगांव श्री धनराज दुबेला
19 श्री अरूण प्रताप सिंह
रीवा
महेश्वर 20 श्री सैफी दाऊदी
21
शहडोल श्रीमती शशि सिंह
22 श्रीमती निहारिका सिंह
उज्जैन (5)
(6)
(4)
उज्जैन
उज्जैन
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर ния सीधी
बैढ़न
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री एम . के. त्रिपाठी के स्थान पर. mala
सीतामऊ मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , की हैसियत से.
अशोकनगर
मुंगावली
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री आर. पी. ठाकुर के स्थान पर.
मुलताई बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से. 战 ब्यावरा
राजगढ़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री माधव राव घोड़की के स्थान पर.
रायसेन
रायसेन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अरूण प्रताप सिंह के स्थान पर.
त्यौंथर रीवा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सी. एम . उपाध्याय के स्थान पर.
लौंड़ी
छतरपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
भानपुरा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
भोपाल
भोपाल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से..
रतलाम
रतलाम
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती वंदना राज पाण्डेय के स्थान पर.
824
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3) 23 श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी
भानपुरा 24
राजेन्द्रग्राम श्री सुजीत कुमार सिंह
25 श्री उमा शंकर शर्मा
सीतामऊ 26 श्रीमती वंदना राज पाण्डेय
रतलाम 27 श्री एम. के. त्रिपाठी
बैढ़न 28
लहार श्री रतन कुमार वर्मा
29 श्री संजय चौहान
गैरतगंज
[भाग 1 (4)
(6)
(5)
डबरा
ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
नागौद
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार मिश्रा के स्थान पर .
सिरमौर
रीवा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.
धार
धार
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
उज्जैन
बड़नगर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री जाकिर हुसैन के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नौगांव
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
क्र. 300-गोपनीय- 2010- दो-3-1-2010 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: - नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1 श्री रूपेश नायक
रायसेन 2
ग्वालियर कुमारी रमा शिवहरे
3 श्री कैलाश नारायण अहिरवार दमोह 4 श्री अरूण सिंह
भोपाल सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले कानाम
(5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
सिलवानी रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
चन्देरी
गुना
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
आष्टा
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
(4)
खातेगांव
देवास 5 श्री प्रकाश केरकेट्टा
देवास 6 श्री अजय पेंदाम
टोंकखुर्द
7
ग्वालियर राघौगढ़
श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी ( जूनियर )
8 श्री त्रिवेणी प्रसाद सोंधिया
होशंगाबाद राजेन्द्रग्राम
मऊगंज 9
राजनगर
श्री मोहम्मद महमूद खान
10
विदिशा
लटेरी
श्री मनीष सिंह ठाकुर
मऊगंज
11
खण्डवा श्री सतीश वसुनिया
12
भिण्ड
मेहगांव
श्री मोहम्मद अरशद
श्री राजीव राव गौतम
करैरा 13
शिवपुरी
डबरा 14 श्री अमजद अली
टीकमगढ़ 15
बीना श्री अहमद रजा
नरसिंहपुर
खण्डवा
महेश्वर
16 श्री किशोर कुमार निनामा
17
सतना श्री इरशाद अहमद
(6)
(5)
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवास
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अनूपपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छतरपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
विदिशा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री मोहम्मद महमूद खान के स्थान पर.
भिण्ड
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
शिवपुरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
रामपुर- बधेलान
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मितःन्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.