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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 30 April 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
18
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-04-30.18.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010-वैशाख 10, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल . भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. ई -5-850 - आयएएस - लीव -एक - 5.- ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 12 से 19 अप्रैल 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) श्री बी. एम . शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री जे . एस. धुर्वे, राप्रसे. , अपर कलेक्टर, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला धार का चालू प्रभार सौंपा जाता है .

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(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी . एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एस. धुर्वे, कलेक्टर, जिला धार के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010

(4) श्री प्रशांत मेहता द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010 (2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर. पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-134-2010-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुधा चौधरी , भाप्रसे (1991 ) , तत्कालीन सचिव , राज्य वेतन आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सेवाएं दिनांक 1 अप्रैल 2010 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर नियुक्ति के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी जाती हैं . श्रीमती चौधरी सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् संपादित करतीं रहेंगी .

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्तहोंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 से उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने पर राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-42- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस. , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 5-543 - आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय बंदोपाध्याय , आयएएस, आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 5 से 7 अप्रैल 2010 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय बंदोपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) श्री प्रशांत मेहता की अवकाश की अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री संजय बंदोपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय बंदोपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-133-2010-5- एक. ( 1 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास ) निगम तथा आयुक्त सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल की सेवायें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से वापिस लेते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल पदस्थ किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1 /353/2009/5 /1 , दिनांक 26 मार्च 2010 की तालिका के खाना-9 में उल्लेखित अधिकारी श्री एस. के. पाल , भाप्रसे ( 1994 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) ; सागर संभाग को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर, उन्हें आयुक्त-सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास ) निगम के पद पर नियुक्ति के लिये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सौंपी जाती है.

( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. पाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति ( वित्त एवं विकास ) निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई- 5-826 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती जी व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल को दिनांक 5 से 24 अप्रैल 2010 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अप्रैल 2010 तथा 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

.(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश की अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. ई - 5-709 - आयएएस- लीव-एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस . , नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 19 से 23 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-817- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री. राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-645- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट को दिनांक 1 से 10 मई 2009 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

830

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 ( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-634- आयएएस लीव - एक-5.-( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी , आयएएस. , आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई- 5-416- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सुरेश , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग को इस विभाग के पत्र दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 3 , 5 , 6, 7 एवं 8 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित करते हुए, अब उन्हें दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2010 तक कुल सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में श्री एस. आर . मोहन्ती , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है..

(3) अवकाशकाल में श्री के . सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010 (4 ) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . आर. मोहन्ती, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-501- आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 से 30 अप्रैल 2010 तक, तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-801 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , सचिव , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2009 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2010

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-782- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री भरत कुमार व्यास , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

क्र. ई -5-866 - आयएएस लीव एक-5.- श्रीमती कामिनी चौहान रतन , आयएएस. , ( यू. पी. - 1997 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को दिनांक 17 मई से 18 जून 2010 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कामिनी चौहान रतन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-267 - आयएएस लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती आई.एम. चहल , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 10 से 19 फरवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित/ लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-

( 1 ) दिनांक 14 से 17 जनवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश.

(2) दिनांक 18 जनवरी से 6 फरवरी 2010 तक, बीस दिन का लघुकृत अवकाश.

(3) दिनांक 10 से 11 फरवरी 2010 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश.

(4 ) दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई . एम. चहल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती आई.एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई.एम. चहल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ. 5-35-2009-दो उन्तीस.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 -क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती आभा मिश्रा पत्नी श्री जय प्रकाश मिश्रा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, ग्वालियर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है .

(2) जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

No .. F. 5-35-09-2 - XXIX . In exrecise of the power conferred by sub- section ( 1 -A) of Section 10 of the Consumer Protection Act , 1986 ( No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Commmittee , the State Government hereby appoint Smt . Abha Mishra W/ o Shri Jai Prakash Mishra as the member in the District Consumer Disputes Redressal Forum , Gwalior with effect from the date she takes over the charge of the office.

(2) The member of the District Consumer Forum should positively attend office on every working day from 10.30 A.M. to 4.00 P. M. and is instructed that if she remains absent continuously for three consecutive sittings of the Forum , expcept for a resonable cause , then action will be taken to remove her from the membership of the District Consumer Forum . The member of the District Consumer Forum have to participate in the training provided by the State/Central, Government from time to time .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. जैन, अपर सचिव .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 2-05-10- बारह-1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर, दमोह, छतरपुर एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना , तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1370 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 685 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है , इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु (1)

अक्षांश (2)

देक्षांश (3) 24° 03 ' 00"

1

[भाग 1 इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से. 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन ", 29 -ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 2-05-10- बारह -1.-1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

79 ° 08 ' 00"

2

24° 03 ′ 25"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव,

79° 10 ' 40"

3

24° 00' 53 "

79 ° 13 ' 24"

4

24° 02' 40"

Bhopal , the 5th April 2010

79° 16' 23 "

24° 03 ' 36 "

5

79° 15 ' 25 "

6

24° 15 ' 17 "

79 ° 35 ' 20"

24° 17 ' 45 "

7

79 ° 33 ' 20"

8

24° 19 ' 48 "

79 ° 36' 38 "

9

24° 17' 07 "

79 ° 38 ' 55"

10

24° 21 ' 00"

79° 45' 42"

11

24° 24' 47"

79° 43 ' 07 "

12

24° 25 ' 32"

79° 44' 23"

13

24° 23 ' 52 "

No. F -2-05-10 - XII - 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 685 Km² out of 1370 Km² in Sagar , Damoh , Chattarpur & Panna districts which was previously held by M/ s . Rio Tinto Exploration India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals , Gold , Copper , Lead, Zinc , Silver , Bismuth & Cadmium minerals , under reconnaissance permit , which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below :---

79° 45' 37 "

14

24° 26' 25 "

79° 49 ' 51 "

15

24° 24' 36 "

Pts (1)

Latitude (2)

Longitude (3)

79° 51 ' 37 "

24° 25' 51 "

16

24° 03' 00 "

1

79° 08 ' 00"

79° 53 ' 49 "

17

24° 24 ' 01 "

2

24° 03′ 25 "

79° 10' 40"

79 ° 56 ' 16"

18

24° 26' 52"

3

24° 00' 53 "

79° 13 ' 24 "

80° 03 ' 00 "

19

24° 26' 00"

4

24° 02' 40 "

79° 16' 23 " 5

24° 03' 36 "

79° 15' 25 "

80° 03 ' 00"

20

6

24° 15 ' 17 "

79° 35 ' 20 "

79° 48 ' 00"

24° 18' 00"

21

24° 20' 00"

7

24° 17' 45 "

79° 33' 20 "

79° 48 ' 00"

22

8

24° 19' 48 "

79° 36'- 38 "

79° 25' 00"

24° 07' 00"

23

9

24° 17 ' 07 "

79° 38' 55 "

79° 25' 00"

24° 05 ' 00"

24

23° 57' 00"

10

24° 21 ' 00 "

79° 45' 42 " 24° 24' 47 "

11

79° 43 ' 07 "

79 ° 08 ' 00 "

भाग 1 ]

833

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

(3) 12

24° 25' 32 "

79° 44' 23 " 13

24° 23' 52 "

79° 45' 37 " 14

24° 26' 25 "

79° 49 ' 51 " 15

24° 24' 36 "

79° 51 ' 37 " 16

24° 25' 51 "

79° 53 ' 49 " 17

24° 24 ' 01 "

79° 56' 16 " 18

24° 26' 52"

80° 03' 00 " 19

24° 26' 00 "

80° 03 ′ 00 " 20

24° 18' 00"

79° 48' 00 " 21

24° 20' 00 "

79° 48 ' 00 " 22

24° 07 ' 00 "

79° 25' 00" 23

24° 05' 00 "

79° 25 ' 00 " 24

79° 08' 00 "

23 ° 57' 00 "

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy. Secy .

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 2-47-07- बारह -1.-मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला बैतूल में सोना, पीजीई, निकल , क्रोमियम, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 135 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 125 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

अक्षांश

देक्षांश बिन्दु (1)

(2)

(3)

77° 54 ' 48.60 " 21° 22' 41.85"

1

2

21° 25' 28.03 " 77 ° 53 ' 33.48 " 3

21° 30' 34.45 " 78 ° 05 ' 05.70 " 4

21 ° 27 ' 37.38 " 78° 06' 37.34" 5

21 ° 26 ' 21.55 " 78 ° 04' 25.51 " (1)

(2)

(3) 6

21° 26 ' 46.95 " 78 ° 04' 14.16 " 21° 24' 42.89 "

7

77° 58 ' 32.43 " 8

77° 58 ' 53.94 " 21° 24 ' 00.26 "

4 से 5 एवं 8 से 1 राज्य सीमा

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म , " खनिज भवन " , 29 -ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 2-47-07- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 5th April 2010

No. F -2-47-07 - XII - 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 125 Km² out of 135 Km² in Betul district which was previously held by M/s . Primier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Gold, PGE , Nickel , Chromum , Copper , Lead , Zinc , Silver , Iron & associated minerals , under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below : -

Latitude

(2)

Longitude (3) Pts (1)

77° 54 ' 48.60 " 1

21 ° 22' 41.85 "

21° 25 ' 28.03 "

77° 53 ' 33.48 " 2

3

21 ° 30 ' 34.45 "

78° 05 ' 05.70 "

78° 06' 37.34 " 4

21 ° 27' 37.38 " 834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2)

(1)

(3) 5

21 ° 26' 21.55 "

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

78° 04 ' 25.51 "

21 ° 26 ' 46.95 "

6

खण्ड-2

78° 04' 14.16 "

7

21 ° 24 ' 42.89 "

8

24° 15' 57 "

78° 54 ' 41 "

77° 58 ' 32.43 "

8

21 ° 24 ' 00.26 "

9

24° 19 ' 37 "

78° 56 ' 53 "

77° 58 ' 53.94 "

4 to 5 & 8 to 1 State Boundary The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. एफ- 2-06-2010- बारह - 1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर एवं छतरपुर में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 650 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है: -

अक्षांश

देक्षांश बिन्दु

(1)

(2)

(3)

खण्ड-1

24° 17' 59 "

1

10

78° 59 ' 19 " 24° 17' 26 "

8 से 9 राज्य सीमा

खण्ड-3

11

24° 01 ' 59 "

78 ° 50'05 " 24° 03 ′ 11 "

78° 54 ' 33 " 12

13

78 ° 54 ' 55 " 24° 08' 59 "

14

24° 12' 15"

79° 04 ' 02 " 15

79 ° 06' 32" 24° 10 ' 05"

16

24° 08' 39"

79° 01 ' 15" 24° 05' 49 "

78 ° 59' 34 " .

17

18

24° 01 ' 33 "

78° 59 ' 59 " 24° 00' 15 "

19

78° 52' 06" इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म , " खनिज भवन " , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010

78 ° 26' 36 "

2

24° 12' 35"

78° 46 ' 41 "

3

24° 11 ' 59 "

क्र. एफ- 2-06-2010- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

78° 44' 26 "

24° 09'06 "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

78° 45 ' 37 "

4

5

24° 07' 53 "

ए. के. तोमर, उपसचिव.

78° 49' 59 "

6

24° 04 ' 01 "

78° 47' 48"

24° 13 ' 28"

7

Bhopal , the 13th April 2010

78 ° 36 ' 58 "

1 से 2 राज्य सीमा

No. F - 2-06-2010 - XII - 1 . In exercise of rule 59( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 650 Km² out of 1300 Km² in Sagar & Chattarpur 835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

districts which was previously held by M/ s . Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals , Gold, Copper , Lead , Zinc , Silver , Bismuth & Cadmium minerals , under reconnaissance permit , which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a ) of the said rules . Details of the area are as below : -

Latitude (2)

Longitude (3) Pts (1).

Block-1

78° 26' 36 " 24° 17' 59 "

1

78° 46' 41 " 2

24° 12 ' 35 "

18° 44' 26 " 24° 11 ' 59 "

3

78° 45' 37 " 24° 09 ' 06 "

4

24° 07' 53 "

78° 49 ' 59 " 5

6

78° 47 ' 48 " 24° 04 ' 01 "

78° 36' 58 " 7

24° 13 ' 28 "

1 to 2 State Boundary

Block-2

24° 15' 57 "

78° 54' 41 " 8

78° 56' 53 " 24° 19' 37 "

9

24° 17' 26 "

78° 59' 19 " 10

8 to 9 State Boundary

Block-3

78° 50 ' 05 " 24° 01 ' 59 "

11

78° 54' 33 " 12

24° 03′ 11 "

78° 54 ' 55 " 13

24° 08 ' 59 "

79° 04' 02 " 24° 12 ' 15 "

14

15

79° 06' 32 " 24° 10' 05 "

16

24° 08′ 39 "

79 ° 01 ' 15 " 17

78° 59' 34 " 24° 05' 49 "

18

78 ° 59' 59 "

24° 01 ' 33 "

19

78° 52' 06 " 24° 00' 15 "

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR , Dy . Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 2158-2010- बारह. मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला सीधी में हीरा , सोना, तांबा , लेड, जिंक , पीजीई , सिल्वर, टंग्सटन, क्रोमियम , निकल, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1132 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 972 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को , खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु

देक्षांश (3)

अक्षांश (2)

(1)

81° 48 ' 14.21 " 24 ° 09' 26.17 "

1

82° 11 ' 50.53 " 24 ° 09 ' 16.88 "

2

82° 11 ' 42.04" 23 ° 53 ' 59.37 "

3

81° 48 ' 00.92 " 4

23 ° 54 ' 12.08 "

81° 48 ' 06.39 " 24 ° 00 ' 29.28 "

5

81° 53 ' 59.28 " 6

24° 00' 27.15 "

81 ° 54 ' 00.29 " 7

24 ° 01 ' 56.44 "

81° 57 ' 59.98 " 24 ° 01 ' 55.14 "

8

81° 57' 59.99 " 9

24° 07 ' 59.99 "

81° 53 ' 59.99 " 24° 07 ' 59.99 "

10

81° 53 ' 59.67 " 24 ° 05 ' 02.62 "

11

81 ° 48' 10.40 " 12

24 ° 05 ' 04.74 "

81° 48' 14.21 " 24 ° 09 ' 26.17 "

1

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 2158-2010 - बारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक , दिनांक 16 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

836

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

Bhopal, the 16th April 2010

No. 2158-2010 - XII . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a ) of Mineral Concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 972 Km² out of 1132 Km² in Sidhi district which was previously held by M/ s . Primier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond , Gold , Copper , Lead , Zinc , PGE , Silver , Tungsten , Chromium , Nickel , Iron & associated minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below :-

Pts (1)

Latitude (2)

[भाग 1 उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा धार निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

( 1 ) कलेक्टर, जिला- धार (म. प्र. ) .

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , इन्दौर.

( 3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, धार.

Longitude

(3)

1

24° 09 ' 26.17 "

81° 48 ' 14.21 "

2

24° 09' 16.88 "

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

82° 11 ' 50.53 "

3

82° 11 ' 42.04 "

23° 53 ' 59.37 "

4

81° 48 ' 00.92 "

23° 54 ' 12.08 "

5

24° 00' 29.28 "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

81° 48' 06.39 "

6

24° 00' 27.15 "

भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2010

81° 53 ' 59.28 "

7

24° 01 ' 56.44 "

81° 54 ' 00.29 "

8

24° 01 ' 55.14 "

81° 57' 59.98 "

9

81° 57 ' 59.99 "

24° 07' 59.99 "

10

24° 07' 59.99 "

81° 53 ' 59.99 "

11

24° 05' 02.62 "

81° 53 ' 59.67 "

12

24° 05' 04.74 "

क्र. एफ. 3-1-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में , आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-1- बत्तीस-09, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

81° 48' 10.40 "

1

24° 09' 26.17 "

81° 48 ' 14.21 "

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy. Secy .

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-1-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal , the 16th March 2010

NOTICE

No. F.-3-1-2009 - XXXII- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dhar (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

( 1) Collector, District- Dhar, Madhya Pradesh .

(2) Joint Director , Town & Country Planning , District Office , Indore , Madhya Pradesh .

(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council , Dhar.

837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy . Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सूचना

क्र. एफ. 3-35-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

(1 ) कलेक्टर, जिला-ग्वालियर ( म. प्र. ) .

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , ग्वालियर.

(3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, डबरा.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-35-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-35- बत्तीस-09 , दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal , the 16th April 2010 NOTICE

No. F. - 3-35-2009 - XXXII - Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dabra (Planning Area ) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

(1) Collector , District- Gwalior, Madhya Pradesh .

(2) Joint Director, Town & Country Planning , District Office , Gwalior , Madhya Pradesh .

(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council , Dabra .

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy. भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010 सूचना

क्र. एफ. 3-66-2008- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा श्योपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्: -

(1 ) कलेक्टर, जिला- श्योपुर ( म.प्र. ).

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , श्योपुर.

(3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, श्योपुर.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010

के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " रोहतांग (हिमाचल प्रदेश ) " जाने की अनुमति दी जाती है :-

1. श्री योगेश मुदगल, भापुसे स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती एस . मुदगल

पिता

3. श्री सी . एल . मुदगल

क्र. एफ. 3-66-2008- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में , आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-66- बत्तीस-08 , दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

पुत्र

4. अरस्तु

5. जन्मेजय

पुत्र मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

Bhopal , the 16th April 2010

NOTICE

( 3 ) श्री योगेश मुदगल, भापुसे , की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी , रापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक ) पुमु. , भोपाल को उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) का प्रभार सौंपा जाता है.

No. F. - 3-66-2008 - XXXII - Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Sheopur (Planning Area ) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely : --

(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा...

(1) Collector , District- Sheopur, Madhya Pradesh.

(2) Joint Director , Town & Country Planning , District Office , Sheopur, Madhya Pradesh .

(5 ) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल माहेश्वरी रापुसे. , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(3) Chief Municipal Officer , Municipal Council , Sheopur.

(6) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19( 5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy .

(7) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच , प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010 क्र. एफ. 1 (ए) 12-2005- ब- 2- दो. ( 1 ) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 अप्रैल से 7 मई 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 , 18 अप्रैल एवं 8 , 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

क्र. एफ. 1 ( ए) 186-91- ब-2-दो. ( 1 ) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री योगेश मुदगल , भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा भाग 1 ]

839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2) 'भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4- 2007 - स्था. (ए) , दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी. ) पर जा सकता है. यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी.

(3 ) अतः पैरा -2 के प्रावधान अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010 ) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर " गोवाहटी " ( पूर्वोत्तर राज्य ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है : -

1. श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे स्वयं 2. श्रीमतीमोनिका पत्नी 3. कुमारी ऐश्वर्या शर्मा पुत्री 4. आदित्य शर्मा पुत्र (4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(5 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे. , को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1 ( ए) 188-91-ब-2-दो.-( 1 ) श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 3 से 14 मई 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2 , 15 , एवं 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4- 2007 - स्था. ( ए) , दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी. ) पर जा सकता है . यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी .

(3) अतः पैरा -2 के प्रावधान अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी , को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010 ) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर " शिलांक " ( पूर्वोत्तर राज्य ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है:-

1. श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे स्वयं 2. श्रीमती मधुमिता नकवी पत्नी 3. कुमारी ऐश्वर्या नकवी पुत्री 4. मा. रोशन नकवी पुत्र (4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.

(5 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस.डब्ल्यू. नकवी , को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6 ) अवकाशकाल में श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.डब्ल्यू. नकवी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव.

गृह (सामान्य )विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 3-111-2009-दो -ए ( 3) -शुद्धि-पंत्र.- राज्य शासन द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2010 के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के ) अंकित है, को एतद्वारा संशोधित किया जाता है. अतः प्रश्न- पत्र लेखा द्वितीय ( बिना पुस्तकों के ) के स्थान पर संशोधन उपरान्त लेखा- प्रथम ( पुस्तकों सहित ) पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

रेनूतिवारी, उपसचिव.

[भाग 1 840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. एफ - 3-90-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-89-2009- बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्षेत्रफल

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्रमांक

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

(हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

1

0.648 हेक्टेयर

आमोद-प्रमोद

53/2, 54

ग्राम भगीरथपुरा

55/2एवं 57/2

सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक शर्त- सरस्वती नदी के एच.एफ. एल. से 30 मीटर तक हरित क्षेत्र विकसित किया जाये एवं आवश्यकता आने पर रिवर साईड कारीडोर हेतु भूमि छोड़नी होगी.

0.648 हेक्टेयर

योग .

(2 ) उपरोक्त उपातंरण इंदौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र. स्वा.पी.एम.ए. - 10-4930.- सिवनी जिले में संक्रामक रोग हैजा फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्भिक बीमारी के फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें.

अस्तु, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी मध्यप्रदेश आपत्तिजनक, हैजा, ज्वर , आंत्रशोध , विनियम 1983 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये यह आदेश देता हूं कि : -

अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण (क) 841 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-

1. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े- गले फलों व सब्जियों, मॉस- मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिष्द्धि रहेगी.

2. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध , दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें .

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण -2 (क्रमांक-1 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को नहीं लायेगा, न ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु का मानव उपयोग से अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की हुई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकर दूषित व अनुपयुक्त, वस्तुओं के अधिग्रहण कराने , हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसे वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं: -

1. समस्तकार्यपालिक दण्डाधिकारी.

2. चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे का न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय.

3. ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे की नहीं हो.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों- नालियों, गटरों, पानी के गड्डे, पोखर, मलकुंडों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उनके संबंध में समुचित रोगाणुनाषक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे .

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी चार माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेंगे .

क्र. 4951 - व.लि. - 2010 .- मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा आंत्रशोथ विनियम, 1983 के नियम 3 के अंतर्गत उक्त रोग फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी उपर्युक्त नियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से आगामी 4 माह की कालावधि तक अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

मनोहर दुबे, कलेक्टर .

842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्र. क- भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 05-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

15 शाहगढ़

सागर

गूगराखुर्द, प.ह.नं. 42

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

1.52 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 2, सागर

सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू- अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- ( 1 ) सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू- अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 3034- भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 06 - अ - 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)

(2)

(3)

(4)

12 (1) सागर

शाहगढ़ जालमपुर प.ह.नं. 45

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

1.99 कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग क्र. - 2, सागर

सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम जालमपुर.

( 2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- ( 1 ) सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग ग्राम जालमपुर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

843 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होत्ना है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)

(6) (2)

(4)

(5)

(1) विदिशा विदिशा

(3) भिंयाखेड़ी

0.160

19 15/1

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. - 2 , विदिशा .

15/2 0.111

0.087

सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र. - 2 के निर्माण हेतु.

13/5 0.100

13/6 0.090

0.080

13/7

13/44 0.080

0.230

12/1

0.146

1.209

0.125 13/4 12/2 योग

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र..क्र. 11 - भू-अर्जन-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में) (4)

(5)

(2) विदिशा

(1) विदिशा

(3) लोधाखेड़ी

0.034

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. -2, विदिशा.

0.161

0.485

240/1क 0.290 240/254 241 योग .

सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र. - 2 (आरएम -2 )के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

844

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 4- अ-82-09-10- क्र.-347- भू-अर्जन-10- संशोधन.- तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम ससाबरड़ की अर्जनीय आबादी. भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाओं के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 331 पर दिनांक 5-3-10 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :-

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन (1)

संशोधित प्रकाशन (2)

अनुसूची- भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में अनुसूची- भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में महायोग :-2.226 हेक्टर

महायोग :-2.626 हेक्टर शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी.

खरगोन , दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 377 - भू- अर्जन- 10 - प्र.क्र. 30- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन कसरावद

1.767

पागाखेड़ी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कनेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

क्र. 378 - भू- अर्जन - 10 - प्र.क्र. 31 - अ- 82-09-10 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

5.461

खरगोन कसरावद बामन्दा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन .

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 376- भू- अर्जन- 10-प्र.क्र. 32 -अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:- 1 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वाराः प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(1)

चिचलाय

23.511

खरगोन कसरावद

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन .

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि का नवशा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू -अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

846

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 क्र. 381 - भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन

7.214

कसरावद नाथ्यापुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 379- भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 34-अ-82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन

1.327

कसरावद एकलधारिया

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन .

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

क्र. 380 - भू-अर्जन - 10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

खरगोन

5.329 कसरावद , काटकूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन .

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर कीं वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 382 - भू-अर्जन- 10-प्र.क्र. 36- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1)

(2)

खरगोन

0.687 कसरावद मैजमपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.' 848

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 क्र. 384- भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 37-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) खरगोन

8.462

कसरावद भीलगांव

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन .

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 383 - भू- अर्जन- 10-प्र.क्र. 38-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन

4.242

कसरावद पाटयापुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 385 - भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 39-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

7.013 खरगोन कसरावद बारदेवला

नोट

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 346 - भू-अर्जन- 10 -प्र.क्र. 2- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4)

(3)

खरगोन

1.246

दसौड़ा

बड़वाह

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर.

बामनखली तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

850

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.-14-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)

(5) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) खण्डवा पुनासा

कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

दिनकरपुरा (अ) आबादी (ब) शासकीय (कुल मकान -10) . 646.56 वर्गमीटर (कुल मकान -011) 635.24 वर्गमीटर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में ) (4)

(1)

खण्डवा पुनासा

सिवरियां (लगानी)

471.95 वर्गमीटर कुल मकान -06 ) .

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

851

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र . क्र.- 21- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (2)

(3)

(4) (1)

खण्डवा पुनासा धारकवाड़ी (अ ) शासकीय

468.70 वर्गमीटर (कुल मकान

-05) .

(ब) (लगानी) 1228.473 वर्गमीटर (कुल मकान -11 ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण,

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म . प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 15 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.- 15-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

(4)

(3)

(1) (2)

खण्डवा पुनासा

भुरलाय (अ) आबादी

305.37 वर्गमीटर (कुल मकान -04) .

(ब) शासकीय

815.86 वर्गमीटर (कुल मकान -09 ) .

(स) लगानी

1278.95 वर्गमीटर (कुल मकान -08) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं . लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों 'का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2.) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म . प्र. पा. ज . कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 भू-अर्जन प्र. क्र.-16-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में ) (4)

(5)

(6) खण्डवा पुनासा

सिंधखाल (आबादी)

284.194 वर्गमीटर (कुल मकान -02) .

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र.-17-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खण्डवा पुनासा

डाबरी (लगानी भूमि)

872.75 वर्गमीटर (कुल मकान -10) .

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके स.मने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके भाग 1 ]

853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का. वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1) (2)

(3)

(4) खण्डवा पुनासा

798.44 वर्गमीटर

जलकुंआ (अ) आबादी

(कुल मकान-010 )

(ब) शासकीय 1378.525

वर्गमीटर

(कुल मकान-11 )

(स) लगानी

1895.76 वर्गमीटर

(कुल मकान -14 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र. 20-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(3)

(4) (1) (2)

खण्डवा पुनासा

305.12 वर्गमीटर

भगवानपुरा (अ) आबादी

(कुल मकान-03 )

(ब) शासकीय 1465.06

वर्गमीटर

(कुल मकान-19 )

969.31

(स) लगानी

वर्गमीटर

(कुल मकान-18 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा . ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र. 22- अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन,'

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)

(5)

(6) खण्डवा

देवला

पुनासा

194.67 वर्गमीटर

(अ) आबादी

(कुल मकान-03 )

(ब) शासकीय 606.62

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

वर्गमीटर (कुल मकान-05)

म. प्र. पा . ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(स) लगानी 1077.25 वर्गमीटर (कुल मकान -12 )

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.- 23-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)

(5)

(6) खण्डवा पुनासा

2473.82 वर्गमीटर

दोंगालिया (अ) आबादी

(कुल मकान-12)

(ब) शासकीय

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म . प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

1389.65 वर्गमीटर

(कुल मकान-08 )

(स) लगानी

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

406.16 वर्गमीटर

(कुल मकान -12 )

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र.- 24-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर) (4) खण्डवा पुनासा

वर्गमीटर 13554.98 (कुल मकान -62)

श्रमिक/कृषि मजदूर ग्राम-दोंगालिया (अ) आबादी भूमि में निर्मित मकान.

(ब) शासकीय भूमि में निर्मित मकान.

2189.06 वर्गमीटर (कुल मकान - 04 )

अनुसूची

.सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र . क्र.-29-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर) (4)

(3)

खण्डवा पुनासा

181.74 वर्गमीटर

सातमोहनी (आबादी)

(कुल मकान -02)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.

म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. जं. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

856

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हैक्ट. में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खण्डवा पंधाना नानखेड़ा कृषि भूमि रकबा 0.26 हैक्ट.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग , इन्दौर .

घाटाखेड़ी धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8/4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण ) संभाग इन्दौर, ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन पंधाना में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2010

भू-अर्जन- प्र. क्र.-30-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खण्डवा

0.53

बीड़

पुनासा

कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.

श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. विद्युत् गृह के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

857 भू-अर्जन-प्र. क्र.-31-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा

1.31 पुनासा सिंधखेड़ा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर .

श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र. क्र.- 32-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) खण्डवा

सिवरियॉ

8.15 पुनासा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव , ग्वालियर.

श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

858

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 भू-अर्जन- प्र. क्र.-33-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

खण्डवा

3.14

कोड़ियाखेड़ा

पुनासा

कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज . कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.

श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.- 34-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) खण्डवा

4.97

भिलाई

पुनासा

कार्यपालन अभियंता, (सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.

श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 625 - भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . चूंकि भूमि पर पूर्व में ही मार्ग का निर्माण किया जा चुका है . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )

(4) (2)

(3)

(1)

2037 वर्गमीटर देवास देवास

देवास सीनियर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) देवास फोरलेन मार्ग निर्माण.

(5) भू-अर्जन अधिकारी , देवास

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी देवास में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सचिन सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 1610- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 25-अ- 82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) सैलाना

रतलाम

16.98 0.94

1. मकनपुरा 2. ईगलीपाड़ा

17.92

कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

मकनपुरा तालाब परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 16 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2009-10-क्रमांक-603- भू-अर्जन नहर-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

25.500

बड़वानी

बड़वानी

बालकुंआ

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2009-10- क्रमांक-604- भू-अर्जन-नंहर-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.367

बड़वानी

बड़वानी

नैनपुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है .

861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

प्र. क्र. 24- अ - 82-2009-10- क्रमांक- 605- भू-अर्जन नहर-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

सिरसानी

4.463 बड़वानी

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी , के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25 - अ - 82-2009-10- क्रमांक- 606- भू-अर्जन नहर-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

0.750

काजलमाता

बड़वानी

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी.

इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट : भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी , के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 06- अ-82 वर्ष- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे ,क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पटेरा

दमोह

50.17

कुसमी

कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह .

कुसमी जलाशय बांध डूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- कुसमी जलाशय बांध डूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग , हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 21 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) द्वारा दी गई शक्तियों का 863 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

जिला तहसील

का वर्णन ग्राम खसरा नं.

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

( एकड़ में )

कुल रकबा (एकड़ में)

(2)

(1)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

16.50

कमका

4/3/2

2.66

रायसेन बरेली

कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी

41

1.65

0.34

न्यूकमका माईनर क्रमांक 1,2 हेतु भू-अर्जन. 45/1

2.61

0.47

60

8.80

0.18

7.63

62/1

0.52

62/2

0.52

15.00

15.00

62/3

0.52

15.00

62/4

0.52

1.23

40/1

0.24

70

0.43

9.98

0.20

69/3/1

8.57

71

0.20

5.17

72

8.27

0.23

93/1/1

4.00

0.24

93/1/3 3.56

0.25

98/1/2/1 2.00

0.06

93/2/2

0.05

6.00

98/1/2/2 8.00

0.10

4.23

0.15

98/2/1

100/2

0.55

0.05

62/1

7.63

0.05

69/3/1

8.97

0.33

0.23

0.05

93/3/2/2

69/3/2

8.97

0.33

69/2/1

8.97

0.24

0.10

69/2/2/1 1.50

69/2/2/2 7.47

0.24

99/1/1

2.80

0.25

0.30

105

4.89

5.00

0.36

99/2/1

3.50

0.16

4.74

0.25

99/1/2

3.50

0.15

99/2/2

3.00

0.15

97/1

97/2/2 6.35

0.30

0.30

116/1/1 9.32

60

8.80

0.12

33

0.39

3.73

20

6.32

0.90 864

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 (1) (2) (3) (4) .

(6)

(5)

(7)

(8) 30/1/1

4.00

0.55

30/1/2

1.70

0.14

30/2/1

3.50

0.51

30/2/2/1 1.66

0.28

27

3.84.

0.29

30/2/2 2.00

0.28

4.77

74/1/1

0.26

75/3

4.38

0.24

76

0.43

0.21

80/2

5.00

0.92

80/3

5.00

0.92

0.27

3.50

85/2/2/2/3

17.77

कुल योग :

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री , बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. भू- अर्जन- 06- ( अ -82 )-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्ग लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) मण्डला मण्डला ग्वारा प.ह.नं.

6.74

सुरक्षात्मक कारणों से 13/7

सेनानी 35 वीं ( भा.र. ) वाहिनी वि.स.बल मण्डला.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के . खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

865 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना , दिनांक 29 मार्च 2010

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- सिहोरा

क्र. एफ 570 - भू-अर्जन-09- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(ग) ग्राम- भाटादौन

अनुसूची

(घ) प. ह. नं.-75 बं. नं . 581

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 ( हेक्टेयर में) ( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

खसरा

(ख) तहसील- अमरपाटन

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (ग) ग्राम-छांहन

(1)

(2) (घ ) क्षेत्रफल-07.833 हेक्टेयर.

2

खसरा नं .

क्षेत्रफल

3

0.06 0.69 (हे. में)

(1)

(2)

योग .. 0.75 140/1

5.000

141/1

2.024

144/2

0.809

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिहोरा- मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी. में हिरन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण .

निजी खाता भूमि योग किता

03 में से योग रकबा 07.833 हे.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- अमझर तालाब योजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 5 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

(1 ) भूमि का वर्णन-

सिहोरा , दिनांक 5 अप्रैल 2010

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- सिहोरा

(ग ) ग्राम- खितौला

प्र. क्र. 4 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(घ) प. ह. नं.- 02/73 बं . नं.

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.801 हे .

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2) 307/6

0.065 308/2

0.536 308/3

0.100 308/4

0.100

योग.. 0.801 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिहोरा- मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी . में हिरन नदी पर पुल निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया , दिनांक 8 अप्रैल 2010 क्र. भू-अर्जन- 2010-01-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन.-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील- मानपुर

(ग ) ग्राम - गोहड़ी-

(घ ) क्षेत्रफल-अशासकीय रकबा 31.281 हे. एवं शासकीय रकबा-223.433 हे .

खसरा नं.

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2) अशासकीय सर्वे क्रमांक

1.738 5/3 8/3

0.809

[भाग 1

(2)

(1)

10/3

0.405

14

0.182

18

1.064

20/4

2.800

21/3

0.809

58/3

0.607

2.023

59/4

67/4

0.607

6/2

0.405

0.405

9/3

11

0.267

15

0.138

19

1.145

20/5

0.405

21/4

0.745

58/4

0.849

62/3

0.959

7/2

0.405

9/4

1.619

12

0.437

1.348

16

20/2

0.405

20/6

0.405

21/5

1.655

58/5

0.441

62/4

1.184

8/2

0.405

9/5

0.405

13

0.162

1.023

17

20/3

0.809

20/7

0.405

0.405

21/6

59/3

0.454

67/3

2.954

योग 31.281 हे.

शासकीय सर्वे क्रमांक

5/1

11.663

8/1

23.205

0.526

10/2 भाग 1 ]

867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

58/1

7.102

15.637

62/1

8.190

67/2

5/2

6.835

9/1

4.653

2.654

20/1

58/2

6.175

62/2

7.507

6/1

32.817

9/2

4.888

21/1

21.186

9.138

59/1

63/2

1.140

7/1

18.786

10/1

10.067

21/2

1.011

59/2

6.596

23.657

67/1

योग .. 223.433 हे.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ सीमा अन्तर्गत प्रभावित भूमि एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा निर्धारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला उमरिया एवं क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4 ) भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- 2010-02-अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन.-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील-मानपुर

(ग ) लगभग क्षेत्रफल ग्राम- कुड़ी-13.342 हे. बेल्दी-10.947 हे. , महरोई- 4.083 हे . सलैया-7.628 हे .

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

कुड़ी-शास. भूमि

121

0.602

394/1क

0.324

1.589

192

416

4.000

0.725

193

योग .. 7.240हे .

अशासकीय भूमि

0.405

119/1ख

0.283

119/5

157/3

0.202

0.040

158/3

0.089

161/1

162/2

0.134

0.036

164/1

0.202

177/1ख

0.202

191/1

0.405

191/422

0.405

196/1

0.040

119/2

0.040

155/1

158/1

0.032

0.032

158/4

0.121

161/2

0.040

163/1

164/2

0.162

0.109

178/2

0.202

191/2

191/423

0.507

0.040

394/2

0.405

119/4

0.568

157

0.032

158/2

0.142

159

162/1

0.057 868

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2) 163/2

0.305 166/1ख

0.028 179/1

0.162 191/421/1

0.607 195/1

0.028 402/2

0.040

योग 6.102 हे.

ग्राम बेल्दी-शास. भूमि 1

0.656 48

1.320 10

1.620 194

6.606 41

0.202

योग .. 10.404 हे.

ग्राम बेल्दी-अशास. भूमि 36/2

0.121 45/1

0.097 38

0.061 45/2

0.101 39/1

0.020 47

0.143

योग .. 0.543 हे.

ग्राम महरोई-शास. भूमि

2.496 2

0.162 4

0.810

योग . 3.468 हे.

ग्राम महरोई-अशास. भूमि 3/1

0.040 3/4

0.113 3/51

0.028 3/7

0.069 3/2

0.040 3/5 क

0.024 3/5 घ

0.024

[भाग 1 (1)

(2)

3/3

0.113

3/5ख

0.049

3/6

0.113

योग .. 0.615 हे .

ग्राम सलैया-शास. भूमि

29

4.717

117

2.631

639

0.280

योग .. 7.628 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - भदार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , उमरिया में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बुरहानपुर

(ख ) तहसील-नेपानगर

(ग ) ग्राम- दर्यापुर ( नयाखेड़ा तालाब योजना ) भाग 1 ]

869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.54 हेक्टर.

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

172/1

0.64

0.550

189

0.140

188/2

187/1

0.160

187/2

0.08

186/1

0.36

186/2

0.32

185/1

0.34

185/2

0.14

205/1

0.44

204/1

0.13

204/2

0.24

योग .. 3.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नयाखेड़ा तालाब योजना ग्राम दर्यापुर से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

रा. प्र. क्र. 02-अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील-नेपानगर

(ग) ग्राम- रहमानपुरा, नावरा घाघरला डालमहु (घ) क्षेत्रफल लगभग- 54.46 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में )

.( 1)

(2)

ग्राम- रहमानपुरा

2/1

0.17

3/1

0.44

(2)

(1)

0.05

5

0.74

6

7/1

1.05

7/2

0.18

0.70

10/1

12

1.62

13

0.83

0.12

16

17

2.10

0.6

61

3.20

65

67

0.56

68

1.79

69

2.44

71

1.30

72/1

0.67

72/2

2.02

73

2.34

78

1.70

79

0.66

84.

0.10

0.53

89/1

0.26

90/1

90/2

1.19

1.52

93/1

0.24

112/1

0.93

0.64

112/2

0.12

114

0.50

115

116

0.10

148

0.50

152

0.23

153

0.23

154

0.14

155

0.17

156

0.23

158

0.01

160

0.004

162

0.03

169

0.95

0.57

171

173

0.70

0.81

174

योग 35.98 870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2)

(1)

ग्राम-नावरा

152

0.07

153

1.03

154

0.25

156

6.60

0.23

157

159

0.32

163

2.40

योग . 10.90

ग्राम-घाघरला

230/1

0.71

234

0.43

230/2

0.30

230/3

1.50

231/1

1.83

231/2

0.06

231/3

2.00

6.83

योग

ग्राम-डालमहु

215

0.25

231

0.50

54.46

योग .. 0.75 महायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील-नेपानगर

[भाग 1 (ग ) ग्राम- हैदरपुर

( घ) क्षेत्रफल लगभग- 47.22 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

1

3.67

2

2.88

4

4.87

5

1.00

8/1

2.96

8/2

0.20

9

3.92

10

2.88

12

1.59

13/1

0.98

13/2

1.00

14

3.58

18/1

1.65

18/2

0.80

19

1.70

20

4.84

21

4.69

23

0.41

24/3

1.70

25/1

0.10

25/2

0.10

25/3

0.10

25/4

0.13

25/6

0.20

25/5

0.05

24/1

0.05

24/2

0.07

35/1

0.30

53/1

0.25

53/2

0.25

53/3

0.15

55/1

0.15

योग .. 47.22

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हैदरपुर तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू- अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच , दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्र.- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 01 - अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-नीमच

(ख ) तहसील-नीमच

(ग) नगर/ग्राम- मुण्डला

खसरा नम्बर (1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

0.06

685पैकी

685पैकी

0.06

0.06

687

686 पैकी

0.35

0.10

690 पैकी

0.58

692पैकी

696

0.45

738

0.45

709

0.35

741 पैकी

0.03

0.09

690 पैकी

690 पैकी

0.09

686 पैकी

0.04

688

0.16

690 पैकी

0.06

694

0.02

695 पैकी

0.24

698

0.39

741

0.20

719/780

0.84

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम- मुण्डला की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 02- अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- नीमच

(ख) तहसील- नीमच

(ग ) नगर/ग्राम- सेमलीमेवाड़

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

930

0.09

0.01

931

0.14

933

934

973पैकी

0.06 0.22 0.18

1137 पैकी

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम सेमलीमेवाड़ की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 03 -अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नीमच

(ख ) तहसील-नीमच

(ग ) नगर/ ग्राम- विशन्या

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

451

0.06 872

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम-विशन्या की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बिजावर , दिनांक 15 अप्रैल 2010 क्र. अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-बिजावर

(ग) नगर/ग्राम- नयाताल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.494 हेक्टेयर.

(1) निजी भूमि 1.494

(2 ) शास. भूमि निरंक योग : 1.494 खसरा नम्बर (1)

रकबा (हेक्ट. में) (2) 1186/2

0.120 1187/1

0.008 1187/2

0.305 1200

0.299 1240

0.480 1243

0.138 1244

0.080 1245

0.064

योग . 1.494

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नयाताल तालाब के वेस्टवीयर के भराव हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर , दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्र. 558 - भू-अर्जन-ओ.एस.पी. 2009-10- भू-अर्जन-प्र. क्र.- 48-अ-82-2008-09 संशोधन. कार्यालय पत्र क्र. 2806 - वाचक प्र. क्र. 48 - अ- 82-2008-09 धार, दिनांक 18 जून, 2009 ग्राम रणगांव, तहसील मनावर , जिला धार का रकबा 10.396 हैक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1606 पर दिनांक 26 जून , 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों में क्रमशः स्वदेश दिनांक 27 जून, 2009 के अंक में तथा राज एक्सप्रेस दिनांक 27 जून , 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है , जिनका जी नंबर 13650/09 है . जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व में प्रकाशित

संशोधन प्रविष्टि

खसरा

रकबा खसरा नं.

नं.

रकबा (हेक्ट. में)

(हेक्टमें)

19/1

0.250

20/1

20/4

1.200

0.300

20/6

20/4 20/6 20/5

20/5

0.300 23/1/2

0.550

23/1/1

0.550 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .

धार , दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 569- वाचक-प्र. क्र. अ- 82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन्1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम सेमल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.433 हेक्टर .

सर्वे नं.

अर्जित रकबा निजी

(हेक्ट. में) (1)

(2) 10/4

0.780 10/2/1

0.308 13/2

0.104 13/3

0.266 12/1/ 1 क

0.132 12/1 / 1 ग

0.132

0.140 20/3

0.400 21/1

0.100 21/2

0.360 22/1/ख

0.250 22/1 /क

0.250 22/ 1 ग

0.150

0.080 132/1/1/3 ख/1

132/2

0.240 132/1 / 1 /1 ख

0.493 134/1

0.250 134/2

0.175 135/1 क/1

0.160

0.040 133/1/3

135/ 1क/2

0.140 135/1क/3

0.160 136/1क

0.172 136/1 ख

0.060 136/2

0.420 138/1

0.272 139/ 1/ 1/ 1 क

0.280 125

0.150 122

0.150 154

0.410 155

0.050 159/1

0.420 160

0.060 161

0.045 51

0.180 186/1

0.190 185/1/2

0.100

873 (1)

(2)

185/1 /1ख

0.100

185/2

0.165

169/4

0.130

24/1

0.160

24/3

0.150

26/2

0.050

26/3

0.304

29/1/1/1

0.068

10/1क

0.064

10/1ख .

0.248

8/3

0.242

9

0.292

8/2

0.260

15/4

0.030

59/2

0.300

59/1/2

0.010

0.180

61/1

54/1क

0.200

54/2

0.021

54/1ख

0.288

54/3

0.150

54/1 ग

0.200

52

0.136

53

0.139

44/1/1

0.040

82/4

0.910

85/1

1.400

84

0.060

85/2

0.200

83/1

0.336

81/2/2

0.060

81/2/4

0.288

81/256/2/2

0.050

107/1

0.160

107/2

0.160

107/3/1

0.150

107/3/2

0.170

106/1

0.170

106/2

0.300

106/3

0.300

104

0.050

91/2/1

0.050

91/2/2

0.147

105/7

0.031 874

(2) (1)

93

0.200

0.050 92/2

86/1

0.160 86/2/1

0.200 86/3/1

0.160

0.100 86/3/2

86/4/1

0.575

योग .. 18.433 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 138.700 मीटर से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी 15 एवं उसकी माईनरों एवं सबमाईनरों तथा डायरेक्ट माईनर 72 के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 575- वाचक- प्र. क्र. अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- गणपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.063 हेक्टर .

सर्वे नं.

अर्जित रकबा : निजी

(हेक्ट. में) (1)

(2)

0.150 129/1

130/1

0.063

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 128/1

0.616

133

0.050

0.550

107/1

105/2

0.028

103/2

0.215

106/1/1/1

0.500

25/1 /द

0.058

0.215

25/1 घ/1/ 1

24

0.370

23/2

0.180

23/1

0.123

0.160

22/6

0.145

175/5

22/5

0.160

0.080

22/4

0.160

22/3

0.160

22/1

0.160

0.096

21/1/2/1

0.096

21/2/1/1

0.096

0.096

21/2/2/1

79

0.240

18/2

0.128

18/1

0.128

18/3/1

0.250

0.050

181

4/2

0.352

4/3

0.528

5

0.500

138

0.764

0.180

4/4

132/1/2

0.391

0.025

129/3

0.340

137

0.884

135

134/3

0.592

134/2

0.100

134/1

0.100

0.009

121/2

121/1

0.060

177/1

0.290

122/2

0.040

120/1

0.360

0.050

80/1

119

0.400

0.020

159

158/1

0.010 भाग 1 ]

875

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2)

(1)

80/3

0.110

160

0.020

81/1

0.120

81/2

0.220

161/1

0.020

82/3

0.190

82/2

0.140

83

0.060

82/1

0.140

0.210

78

80/2

0.105

178/1/1

0.160

178/1/2/2

0.020

0.100

178/1/2/1

176/1 क

0.400

175/1/1

0.300

175/1/2

0.300

0.020

182

0.050

180/2/2

0.050

180/2/1

179

0.130

0.100

178/3/1

0.100

178/3/2

0.460

74

186/178

0.100

72

0.120

योग .. 15.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की उप नहर की चिखल्दा मायनर 2 की आर. डी . 40 मीटर से 2940 मी. तक एवं डी. व्हाय . क्र. 17 की आर. डी. 4750 मी. से 7760 मी. तक तथा खेड़ा मायनर की आर. डी. 240 मी. से 870 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 608 -वाचक-प्र. क्र. 70-अ-82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- कुण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.800 हेक्टर में

सर्वे नं.

निजी

(1)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

4/1/2

0.120

4/1/1

0.040

4/2

0.040

9/1

0.415

0.050

10/2

10/1

0.080

11

0.700

12/1

0.080

18/1

0.370

0.475

19, 20

0.430

22/2/3 , 21/2/3

योग .. 2.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी. 152270 मी. से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट माईनर 75 के बीच नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 4495 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, 876

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम-बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.565 हेक्टर सर्वे

नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2) 47/12

0.023 47/13

0.052 108/2

0.438 112/1/19 क/2

0.043

0.043 112/1/197/3

112/1/10

0.050 112/1/12

0.058 112/1/13

0.153 112/1/14

0.141 112/1/15

0.025 140/1/5/1

0.008 140/1/8/1

0.007 140/1/8/2

0.008 140/2/1

0.020 140/2/2

0.020 140/3

0.021 140/8/1

0.038 140/8/2

0.038 140/1/4

0.028 140/7

0.055 141/1 , 142/1

0.031 141/2, 142/2

0.058 141/3, 142/3

0.021 141/4, 142/4

0.021 143/1

0.281 144

0.268 145

0.021 146/1

0.295 146/2

0.028 149/4

0.072 149/5/1

0.072

[भाग 1 (1)

(2)

150/1/1

0.079

150/2

0.049

योग .. 2.565

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4500- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम- बालीपुरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.301 हेक्टर में

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

सर्वे नम्बर (1)

(2)

3

0.085

90/1

0.145

91/4/1

0.100

91/3

0.093

91/1/5

0.036

91/1/6

0.090

91/1/8

0.027

104

0.204

111

0.084

112

0.282

114

0.095

122/2/1

0.060

योग .. 1.301

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .

भाग 1 ]

877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4506- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम-रालामण्डल

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.556 हेक्टर में

सर्वे

नम्बर

अर्जितरकबा (हेक्ट. में)

(1)

(2)

0.073

33, 34/1/3ख/9

0.056

34/1/1 ख/2 34/1/1 ख/3

34/1/2ख

0.041

0.127

34/1/ 3ख/4

34/1क

0.049

34/2

0.082

36/2

0.067

36/3

0.067

37/1/2

0.071

44/2/1

0.165

44/3/1

0.061

44/3/2

0.022

45

0.044

51/1

0.021

51/2

0.022

51/3

0.041

51/4

0.027

51/5

0.037

0.050

53/1/1 , 53/1/2

53/2/1

0.049

53/2/2

0.049

53/3/1

0.021

53/3/2

0.021

(1)

(2)

53/3/3

0.021

53/3/4

0.021

63/1

0.069

64/1

0.027

64/3

0.019

65/2/1

0.032

65/2/2

0.014

67/1

0.044

67/2

0.063

67/3

0.032

68/2

0.027

68/3

0.026

68/5

0.053

68/6

0.055

68/7

0.061

94/2/2

0.048

95/2

0.037

95/3/1

0.018

95/3/2

0.021

96

0.202

98/3/2ख

0.020

98/3/2क

0.070

98/4/1

0.110

98/4/2

0.108

98/5/1

0.036

126/1/2

0.120

128/1/2

0.048

0.212

128/1/3 , 128/2

129/179

0.010

132

0.164

133/1/6

0.062

133/2

0.137

134/3

0.193

142

0.079

143

0.034

योग .. 3.556

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

878

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 4512- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-उटावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.991 हेक्टर में

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(1)

(2)

1/1

0.042

1/2/1

0.035

2/1

0.049

2/2

0.035

3/1

0.070

3/2

0.035

4/1, 4/2

0.063

7/1

0.039

7/2/1

0.021

7/2/2

0.021

0.050

8/1, 10/1/1

8/2, 10/1/2

0.042

0.017

8/3/1 , 10/1/3/1

0.017

8/3/2, 10/1/3/2

0.017

8/3/3 , 10/1/3/3

8/4, 10/1/4

0.073

8/5

0.226

19/1

0.031

19/2

0.031

20/1

0.049

21

0.055

28/1

0.072

28/2

0.304

0.120

32, 33

35/1/1

0.073

35/1/2

0.011

38/2/1

0.128

280/2/1

0.039

281

0.080

288/2

0.025

288/3

0.017

289

0.009

[भाग 1 (1)

(2)

290/1/1

0.006

290/1/2

0.006

291/1/2

0.036

294/1

0.041

295/1/1/2

0.061

295/1/2

0.012

297/1/1

0.012

297/1/2

0.012

297/2

0.016

298/1/1/2

0.011

298/1 /2ख

0.033

298/2

0.015

0.036

299

301/1

0.097

301/2/1 क

0.027

301/2/ 1 ख

0.028

302/1/2

0.164

302/2

0.018

304

0.045

305/1

0.034

305/2

0.020

305/3

0.034

306/1

0.073

306/2

0.073

0.105

307/1/1 , 307/1/2/1

307/1/2/2

0.065

307/2/1

0.238

333/1

0.181

333/2

0.192

0.008

335/1

335/2

0.008

335/3

0.008

370/3

0.154

370/4

0.089

397/1

0.041

0.096

399

योग .. 3.991

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग मनावर , जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 535 - भू-अर्जन नहर - 2010 -प्र.क्र . 24- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-अंजड

(ग.) ग्राम -फत्यापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.770 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

117/1

0.250

117/2

0.480

0.350

121/2 , 121/3, 121/4

128/1

0.070

121/5

0.270

122/1

0.300

122/4

0.940

122/2

0.150

105/1

0.220

104

0.380

83/3

1.360

4.770

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

879 क्र. 564 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .25- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड

(ग) ग्राम -मेहगांव

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.170

86/2 , 88/6 , 88/14

86/2

0.060

86/8

0.020

0.250

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 557 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .26- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

( ख) तहसील-अंजड

(ग) ग्राम -बिल्वा डेब 880

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.172 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

13/4, 23

0.194 21

0.295 13/2, 19/3

0.530 19/1

0.206 9

0.303 4/1 (क)

1.214 4/1 (ख)

0.230 2/4, 2/5

0.700

88/2, 90/2

0.445 88/3

0.077

90/5

0.170

88/1

0.036

0.028

89/1 , 89/2 , 89/3

159/9

0.372

159/3

0.186

0.364

158, 159/6

159/2

0.461

90/3, 90/4 , 160, 161/2 , 0.040

161/4

90/7 , 96/2 , 98 , 115/2 0.081

0.044

99, 101/4

100/2

0.243

101/5

0.566

0.356

101/2( क) 107/1 ( क)

0.247

101/2 (ख) 107/1 (ख)

107/4

0.048

107/5

0.182

107/3

0.182

107/2

0.372

8.172

योग.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 क्र. 549- भू-अर्जन नहर- 2010-प्र.क्र.27- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम - उच्चावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.457 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

145/15 0.255

146/10 , 146/6 ,

147/4

0.477

146/3क

0.067

144/7

0.347

142/1/2

0.161

142/1/1

0.312

95/13

0.136

95/21

0.108

98/3

0.055

98/4

0.089

95/20

0.043

98/13

0.047

95/12

0.055

98/12

0.054

95/11

0.219

95/24

0.206

95/23

0.059

95/22

0.166

93/20

0.166

93/19

0.080

93/6

0.158

93/16 , 93/5

0.235

93/3

0.196

93/2

0.138

93/1

0.180

7/9

0.449 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2) 7/14

0.089 7/13

0.359 7/6

0.155 11/4, 9 , 8/2

1.363 8/1

1.025 7/2

0.160 7/10

0.443 14/3

0.342 14/1

0.619 14/2

0.173 46, 47/2, 47/3

0.011. 155/4

0.013 148/4, 150/2

0.254 171/3

0.283 170/3

0.097 170/2

0.105 169/2

0.306 168

0.153 167/2

0.152 167/1

0.155 165/1

0.157 165/2

0.267 161

0.134 160/1

0.004 159/1

0.089 159/2, 180/8

0.065 158/2

0.130

0.251 156/4 , 157/4 , 157/3

155/7

0.055 155/6

0.057 155/4

0.231 181/1

0.218 180/12, 182/3

0.065

0.048 180/11/2 , 182/2

0.054 180/4 , 180/7 , 182/1 ,

184/12

0.023 25/4 , 26/2 , 27/3

28/4, 43/2 , 44/2

0.479 43/8

0.042 43/9

0.089 49/2

0.284

13.457

योग

881 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 569 - भू-अर्जन नहर- 2010 - प्र.क्र .28- अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम - बडगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.450 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

91

0.360

90/5

0.080

0.850

90/2, 90/3 , 90/4

90/8 , 90/9 , 90/10

93/2

0.100

89/1

0.090

89/5, 98/1

0.640

98/2

0.110

0.270

99/2 (ग)

0.680

99/2( घ)

99/4

0.010

0.460

108/3 , 107/1

104/4

0.220

104/5

0.190

107/5

0.430

107/4

0.520 882

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2) (1)

124

0.080

0.950 123/2 ( ख ) , 125/1

123/3

0.390 125/2

0.510 126

0.600 134/2

0.170

0.160 134/1 (क)

132

1.600 137

0.670 138/2

0.140 138/1

0.970

0.230 157/4, 158/3 ,

0.150 157/3 , 158/2

157/2

0.160

0.060 157/1 ( च)

157/1 ( घ)

159/3 (ख)

0.030 159/4 (घ)

159/5 (ख)

157/1 (ग )

0.160 159/3 (क)

159/4 (ग)

159/5 (क)

1.620 160/1 , 160/2 , 160/3 ,

0.780 161/1 ( ख ) , 162/2 ,

163/2(ख)

0.800 163/2(क)

163/1

0.040

0.750 163/3 ( क)

0.010 163/3 (ख)

163/4

1.170

1.240 122/4, 128/1 , 129

योग ..

18.450 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 547 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .29 - अ - 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम - बावडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.200 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

117

0.300

116

0.190

115

0.350

110

0.010

114

0.060

113

0.040

103/1

0.460

0.070

103/2

102

0.120

101/2

0.130

0.370

95

94/2/7

0.050

0.010

94/2/6

0.080

94/2/3

94/2/2

0.080

94/1

0.170

93/1

0.010

93/2

0.300

89

0.300

86

0.250

83/4

0.030

81

0.340

83/2

0.030

81/1

0.130

82

0.030

3

0.480 भाग 1 ]

883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

62

0.110

61

0.030

60/4

0..180

60/1

0.300

0.010

57

0.060

50/1/2

51/5

0.070

51/1

0.100

49/1

0.020

48/1

0.340

47

0.180

41/2

0.240

41/1

0.170

6.200

योगग....

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 562- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .30- अ - 82-08 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग ) ग्राम -पिपल्या डेब

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.229 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.240

62/1/1 , 65/1

0.370

65/2, 62/1/2

(2)

(1)

0.060

62/1/3 , 62/2 , 65/3

0.120

59/1

0.500

58/2

56/2

0.540

55

0.250

53/2

0.460

9/3

0.510

0.200

17/1

0.060

15/3

15/2

0.250

15/1

0.090

0.460

25/1

0.030

25/2

0.030

25/3

0.030

25/4

0.030

25

0.010

26/2/4

0.008

26/2/3

0.030

26/2/2

0.050

26/2/1

0.220

29/8

0.150

0.230

3/1/2, 29/9/2

0.380

3/1/1 , 29/9/1

3/2

0.610

2/2

0.770

0.190

29/7, 27/1 ( ग) , 91/4

0.260

37/1 ( क)

113/4 ख

0.041

115/1

0.520

116

0.370

0.270

120/1/3 , 123/2/ 2ख

0.210

125/1

127/3

0.310

0.060

129/3

0.120

129/1 , 130/2

128/1

0.170

0.020

128/2/1

योग .

9.229

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

884

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 550 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .31-अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम - मण्डवाडा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.675 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

0.194 481/1 ख , 481/4

463/2

0.182 480/1ख

0.607

0.486 474/3 , 475/2 , 475/3

0.384 474/2, 475/1

465

0.243 465/1

0.154 465/2

0.142 465/3

0.073

452/1

0.210

योग .. 2.675 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवले. कन किया जा सकता है .

क्र. 565 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.32 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम -तलवाडा डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.100 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.150

2/1

2/4

0.540

2/2

0.150

0.280

20/1 , 21/2

0.220

20/2, 21/3

19

0.350

0.610

23/1 , 17/3 , 24/2

13

0.440

12

0.750

10/1

0.010

42/1

1.070

50/5

0.440

50/6

0.220

53/3

0.470

50/4

0.010

53/2

0.140

52

0.190

0.040

54/1 (ख)

0.560

54/1 ( ग) , 59

58/2

0.260

85/1

0.040

85/2

0.160

योग 7.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .

885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 537 - भू-अर्जन नहर 2010 - प्र.क्र .33- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम - उजवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.320 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

45/5

0.050

0.040

45/6

0.040

45/8, 45/18

45/9

0.030

46/1/1

0.460

46/2

0.260

0.010

42

0.780

28/13 , 43/1 , 43/2 , 43/4, 44/2 , 45/2

0.010

28/2, 44/1 , 32/3

0.050

36/2

36/3

0.240

32/2

0.430

0.360

31/2

1.460

31/1 , 10/4 ( घ ) , 30/4

0.020

32/1/1 , 33 , 34/1/1

0.080

34/2, 35/1/2

4.320

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 568 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र . 34- अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम - बजट्ट्टा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.437 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.510

80/1ख , 81/2

0.010

80/1 क, 81/1

0.110

82/6

0.080

82/1/1

0.170

82/2

0.180

82/3

0.170

82/4

82/5

0.150

0.350

83/1, 84/2/2

0.060

83/5 , 84/2/3

0.020

83/12

0.279

83/11

0.121

83/10

0.437

83/7

0.020

83/6

74/4

0.360

73/2

0.150

0.150

73/1

0.330

72

0.150

71/2 घ

0.200

71/1 घ 886

(1)

(2) 71/2क

0.190

0.560 71/1क, 49/2

71/2 ग

0.140 71/2 ख.

0.005 48/8

0.040 48/6

0.160 48/4

0.140 48/3

0.080 48/2

0.080 48/1

0.730 7

0.480 6/1/10

0.270 6/1/4

0.030 6/1/3

0.250 6/1/1

0.008

0.152 6/1/2क, 6/2/3

0.045 6/1/2ख, 6/2/5

6/2/1

0.150 6/2/10

0.180 6/2/2

0.170 3/7

0.530

0.040 11/1 , 12/1

8.437

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.-- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयोन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 558 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .35- अ- 82-0 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उत्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बड़वानी

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 (ख ) तहसील- अंजड़

(ग ) ग्राम - रेलवा बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.720 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

3/2

0.170

3/3

0.173

3/6

0.081

2

0.030

6

0.440

7/1

0.129

7/2

0.161

8

0.130

0.630

10/1, 10/4

10/2, 10/3

11/1/2

0.300

12/1

0.292

12/2

0.578

13/4

0.161

15

0.506

16/2

0.890

16/4

0.049

4.720

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 559 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .36 - अ - 82-0 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- बड़वानी भाग 1 ]

887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

( ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम -पिपरी बुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.020 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.330

177/1/1 (ख) ,

1.050

177/1/1 (क)

0.910

177/1/1 (ग )

185/4

0.520

185/5

0.160

185/3

1.230

185/2

0.340

185/1

0.080

184/3

0.030

197/3

0.150

196

0.930

195

0.060

4/1

0.080

4/5

0.030

2/1

0.950

184/1

0.100

168/3

0.070

योग.. 7.020

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 560 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.37- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम सांगोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.880 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.220

110/2(क)

0.170

110/2( ख)

0.170

110/2(घ)

0.170

110/2( च)

0.120

110/2 (ग)

0.370

110/1 (ख)

110/1 ( क ) , 106/2 , 107/3 0.88

1.38

108/1 , 109

108/2

0.50

0.500

89

44/2

0.360

0.150

44/3

0.260

44/5

0.210

44/1

0.390

83

0.200

88

0.630

81/2

0.090

82/1

0.330

81/1

0.570

90/4/1

0.430

90/1/2

0.160

41/2

0.320

41/1

0.670

0.520

39/1

39/2

0.040

98/1

0.100

36/1

0.800

36/3

0.280

37

0.420

36/5

0.330

28

0.840

24/2

0.300

योग .. 12.880

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

888

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 556 - भू- अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र 38- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम पीपरी डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.263 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

14/1

0450 18/2

0.270

1.240 13/2, 18/1

24/9

0.170

0.160 19/3

13/6

1.290 28/2

0.303

0.110 30/4

0.120 77/2

0.070 77/3

0.060 77/4

76

0.020

योग .. 4.263 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 561 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .39- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम -बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.690 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.210

86/1 , 90/3 , 90/2 ,

86/2

85/1

0.330

83

0.090

73/8

0.060

योग .. 0.690

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र . 567 - भू- अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .40- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड़ भाग 1 ]

889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(ग ) ग्राम रणगांव डेब

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.100 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

90

0.050

0.010

90/4

90/2

0.200

89/2

0.110

89/1

0.110

85/1

0.100

85/2

0.060

79

0.060

86/2

0.030

0.300

33

78/2

0.100

34/2

0.220

0.200

34/1

32/2

0.180

32/3

0.290

31

0.210

27/2

0.380

0.130

27/3, 26/6 (क)

0.030

27/3, 26/6 (ख )

0.220

27/5 , 26/7 , 26/8

21

0.020

32

0.310

37

0.420

0.460

70

41/2

0.120

0.120

41/1/2

0.180

41/1/1 (घ)

15/4

0.180

0.220

14/5 , 14/6 , 15/5

15/1

0.040

14

0.040

योग .. 5.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 553 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .41- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील - राजपुर

(ग ) ग्राम - मंदिल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.580 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.320

11/2 , 11/3 , 11/4

0.820

8/2, 8/3

14

0.120

6/1

0.320

योग .. 1.580

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 541 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .42- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़ 890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(ग) ग्राम - हरिबड़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.817 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला ' क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2) 173

0.126 169

0.011 167/3, 168/3

0.262

0.171 168/2 , 167/7

165/2/3 , 167/5 , 168/4 0.292

0.029 167/6

0.326 164/9,165/2 /1 , 167/4

0.085 164/8 , 167/1

0.039 164/7 , 165/2/2 , 167/2

0.269 162/2 , 164/5 , 163/1

162/3

0.704

0.516 161/5 , 161/7 , 162/4

162/5

0.296

161/3 , 151/2

151/7

0.197

0.194

176/2, 177/2

0.109

176/1 , 177/1

105/1

0.172

104/2

0.019

योग .. 3.817 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी . एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

-

क्र. 542- भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.43 - अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की

[भाग 1 धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील - राजपुर

(ग ) ग्राम-नंदगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.87 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

103

0.720

95/2 , 95/3 , 96 , 97 , 98 1.190

70/2, 70/3क , 70/3ख, 0.570

70/4क, 70/4ख , 70/6 ,

70/8

1.630

71/1 , 71/2

0.430

65/1 , 65/3

1.380

64/1 , 64/2 , 64/4

0.590

63/2, 62/1

62/2

0.240

0.030

66/2/1 , 67/2

0.360

66/1 , 66/2/2 , 66/3

68/1

0.110

68/2

0.190

69/1 , 69/2 , 69/3 , 69/4 0.470

0.280

64/3 , 65/2

78/1

0.110

78/3

0.120

78/4

0.080

78/5

0.080

78/6

0.060

78/7

0.100

58/2

0.160

58/1

0.220

0.450

56/1 , 56/2

0.520

45/1, 41/2,44/8

40

0.330

0.450

143/2क, 143/2ख ,

143/3 , 143/4 , 143/5 ,

143/6

10.870

योग .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है,

क्र. 540- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .44- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-राजपुर

(ग) ग्राम-रेलवा खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.740 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

75/11

0.080

75/10

0.150

75/9

0.220

70/1

0.430

69/2

0.090

70/4

0.170

69/3

0.030

62/2

0.020

62/3

0.110

62/1

1.310

62/5

0.040

37/1

0.650

37/4

0.050

36/3

0.140

5/1/2

0.010

9

0.240

योग .. 3.740

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

891 नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 546 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .45- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम-सांकड़

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.080 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

124/5

0.570

124/3

0.070

119/1

0.400

118

0.590

117

0.350

115/6

0.010

115/7

0.030

115/1

0.010

114/2

0.090

114/1/2

0.210

107

0.400

106

0.350

योग .. 3.080

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

892

क्र. 536- भू- अर्जन-नहर- 2010 -प्र.क्र.46-अ-82-0809.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड़

(ग ) ग्राम-कोयडिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.273 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

0.045 90/2,90/20,90 /3,90/4 , 90/19,90/5,90/6,90/ 7 , 90/8,90/10,90/11,90/16 , 90/17,90/18,94/5,94/ 6 , 94/7,90/21,90/22,90/ 25

89/1

0.325 89/2

0.317 88/2

0.228 88/1

0.885

0.455 87/1 , 84/2क, 87/2, 84/2ख

86/1 द, 86/ 1 ख 86/2

0.849

0.548 85/1,85/ 2,85/3,85/4

2.369 74/2,74/3,74/4,74/5,74/6 , 74/7,74/8,74/9,74/9,74/10 , 74/11,74/12,74/13,74/14,74/15 , 74/16,74/17,74/18,74/19,74/20, 74/21,74/22,74/23,74/24,74/25 , 74/26,74/27,74/28,74/29,74/30 , 74/31, 74/34, 74/37,74/38 , 74/41 , 74/42,74/43,74/44,74/45 , 74/46 , 74/47,74/48,74/49,74/50 , 74/51

0.386 75/1 , 75/2

0.47 76/1,76/2,76/3,76/4,76/5 , 76/6,76/7,76/8,76/9

83/1,83/2/1,83/ 2/ 2 0.903

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[ भाग 1 (1)

(2)

0.243 77/1,77/2,77/ 3 , 156/2,156/ 5,156/10क , 162/6, 156/3,156/4,156/5 , 156/6क, 156/6ख , 156/28 , 156/7 , 156/8 , 156/9 , 156/10, 156/10ख , 156/24क, 162/4 , 156/11 , 156/12/1/2 ,

4.061 156/12/2 , 156/13,156/18 , 156/19 , 156/20 , 156/21,156/22 , 156/23,156/24क , 156/24ख , 156/24ग , 156/ 25क, 156/25ख , 156/26क, 156/26ख , 156/27,156/28

1.424 172/2,172/3,172/ 4,172/5,172/6 , 172/7,172/8,172/ 9 , 172/ 14,172 /15

0.618 188/1 , 188/2 192/1 , 192/ 2,192/3,192/ 5 , 192/4,192/ 5/1,192/9,192/ 6/ 1 ,

2.878 192/8/2,192/6/ 2 , 192/9/ 3,192/ 6/3 , 192/9/4,192/6/ 4,192/7,192/8/1 , 192/8/ 2,192/3,192/9,195/ 5/ 1 , 192/9/2,192/6/1,192/9/3,192/10

0.106 129/2, 129/6

1.746

0.213 152/2,152/9/ 2,152/3,152/4 , 152/5,152/9/1,152/11,152/9/2 , 152/10/ 2,152/10/3,152/3,152/13क , 152/14/1,152/14/2,152/14/3 145/1/1,145/1/2,145/1/3 , 145/1/4,145/2,145/3,145/4 , 145/5,145/ 6,146 151/2,151/3

0.197 योग .. 19.273 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र . 539 - भू- अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .47 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम- हरणगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.460 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)

(2)

0.190

117/2 , 112/3 , 114

96/8

`0.090

96/7

0.230

96/6

0.220

96/1

0.130

96/2

0.090

96/3

0.110

96/4

0.180

96/5/2

0.100

96/5/3

0.040

0.050

96/5/4

96/5/1

0.010

97/1

0.040

98/1

0.110

0.650

99

103

0.270

104

0.750

89

0.390

86/3

0.210

86/4

0.080

0.080

86/2

86/1

0.070

91/3

0.790

90/8

0.030

0.140

186/2

(1)

(2)

197/9

0.000

197/10

0.050

0.040

197/11

0.150

198/4

0.150

199/1

181/5

0.100

181/2

0.090

181/1

0.050

0.100

181/3

0.110

180/9

180/10

0.100

0.220

204/4

0.260

205/3 , 205/4

206/1

0.190

0.160

207/3

208/2

0.090

208/1

0.070

0.170

165/1

165/2

0.140

163/2

0.120

163/5

0.010

163/1

0.160

163/4

0.010

160/2

0.100

161/3

0.020

161/1

0.060

19/2

0.080

19/1

0.130

17/2/8

0.160

17/2/1

0.070

14/4

0.200

0.050

14/2

8.460

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

894

क्र. 543- भू-अर्जन नहर 2010- प्र.क्र .48- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- सिंवई

( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.990 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

80/1,88 /4 , 88/5 , 80/2 , 80/3 0.930 65/2, 65/3

0.810 64/1

0.590

0.400 63/1 , 63/2

0.740 64/2, 66/2

66/1

0.470

0.340 76/2 , 76/3 , 76/4

73

0.330

0.640

74/1, 74/2

0.300

72/5 , 74/2 , 75/1

0.570

72/2 , 72/3 , 72/4/1

1/1

0.050

1/2

0.140

0.680

1/3 , 2/1 , 2/2 , 1/4 , 1/5 ,

1/6 , 2/4, 2/5 , 3/1 क, 3/1 ख,

5,6

योग .. 6.990

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

[भाग 1 क्र. 538 - भू- अर्जन नहर 2010 - प्र.क्र .49 - अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम- सुराना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.740 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

270/7

0.340

270/5

0.240

270/6

0.570

286

0.320

286/2

0.440

366/1

0.320

366/5

0.190

366/6

0.190

366/3

0.160

366/7

1.000

375/4

0.050

375/6

0.200

375/7

0.010

0.240

375/8 , 378/12

0.270

375/9 , 374/2 , 378/13

375/2

0.060

378/2

0.430

373

0.990

392/6

0.130

392/5

0.170

392/4

0.350

0.500

392/3 , 393/2 , 394/2

0.380

393/1 , 394/1

363/1

0.305

363/2

0.415 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

381

0.020

299/4/1

0.180

299/3/1 , 299/2/2

0.130

300/2 , 299/2/2/1

0.080

300/3/1

0.010

301

0.100

0.120

301/8 , 302/1 , 303/1

304/7

0.020

304/6

0.090

304/4

0.090

304/1

0.080

347/2

0.100

383/1/2

0.260

310/2 K

0.030

354/2

0.100

0.270

354/1 , 353/4, 354/3

0.160

,

355/1 , 355/4 , 356/1

355/3 , 355/2

0.100

342/2, 343/4

0.500

343/2 , 342/1 , 341/3

378/1

0.010

390/2

0.020

10.740

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 551 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .50- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

895 (ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-सांगवी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.510 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

36.

0.166.

57

0.045

55

0.607

103/1

0.036

103/2

0.040

103/3

0.040

105/1

0.138

105/2

0.024

10/4

0.170

10/5

0.065

10/2

0.113

10/1

0.154

10/3

0.020

10/10

0.194

10/11

0.053

8/11

0.053

8/12

0.089

8/13

0.061

9/5

0.020

12/6

0.020

19/1

0.162

19/2

0.024

20/2

0.049

20/1 .

0.718

21/4

0.219

21/1

0.113

21/2

0.113

21/3

0.085

23/1

0.150

0.024

65/4

0.036

65/2

0.073

65/8

0.032

65/1

0.105

21/5

0.121

75

0.364

67/1

0.024

योग

4.510 896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 548- भू-अर्जन् नहर - 2010- प्र.क्र.51-अ-82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम- बड़सलाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.559 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

275

0.010 277

1.030

0.820 282

284

0.420 186

0.080 184

0.020

183

0.650 182

0.340

122

0.990

123/1

0.180

0.540

119/6,121/ 2/ 1 , |

118/1/1/8

0.110

0.040

117/2/2, 117/5 117/2, 117/4

118/1/2

115

0.470

112

0.180

113/1

0.070

51

0.130

[ भाग 1 (1)

(2)

0.010

119/5क

65

0.430

0.030

64

0.520

63/4, 63/5

0.010

63/3

57

0.170

61

0.410

0.260

60/2/2

20

0.560

19

0.170

18/7/3

0.260

21

0.010

0.080

21/3 , 21/4 , 21/5 , 23/2, 23/4 , 24/2

24/1

0.120

25

0.010

18/6/2

0.250

18/6/1

0.010

0.060

18/4 , 18/5

6

0.400

4

0.190

2

0.200

301/1

0.110

303

0.310

0.220

89

88/5

0.060

88/4

0.050

88/3

0.060

87

0.150

86/5

0.210

315

0.120

317

0.320

319

0.550

321

0.120

320/1

0.190

320/2

0.070

320

0.440

330

0.590

331

0.330

328/3

0.300

328/1

0.030

320/6

0.110

60/2/1

0.010

18/7/4

0.320 भाग 1 ]

897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2)

(1)

320/3 ग

0.030

320/3ख

0.030

320/ 3क

0.029

320/4

0.090

334

0.190

336/2

0.140

336/1

0.160

345/5/1

0.100

346/2

0.100

346/3

0.110

346/4

0.090

346/5

0.070

346/6

0.010

61/1

0.140

18/7/1

0.140

18/8/2

0.070

18/8/1

0.060

0.090

18/9क, 18/9ख

16.559

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर के निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 544- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .52 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम- खजूरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.682 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(2)

(1)

427

0.659

396/1

0.270

397/1

0.399

402/3

0.211

402/2

0.352

402/1

0.055

403/2

0.141

226/8

0.224

226/3

0.268

226/2

0.407

226/1

0.045

225/8

-0.166

225/5

0.137

225/4

0.013

232/1

0.064

232/3

0.050

232/2

0.197

231

0.183

235/1

0.484

236/3

0.381

236/1

0.362

250

0.106

0.305

209

208/3

0.187

208/1

0.256

207/2

0.128

0.069

207/3 , 207/4

204/1

0.074

205

0.159

204/2

0.002

206/2

0.064

200

0.429

198/2

0.161

193/3

0.124

193/2

0.031

199/2

0.144

199/3

0.093

185

0.193

186/2

0.226

186/1

0.150

102

0.213 898

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2) 102/2/1

0.207

102/1/1/3 0.222 102/1/1/1 ,

101

0.128 100

0.208 78/7

0.111 78/1

0.332 83/2/1

0.135 83/2/2

0.108 83/2/3

0.094 61/1

0.140 61/2

0.129 61/3

0.143 59/1

0.003 58

0.227 54

0.555 49

0.010 55/7

0.060 233

0.398 216

0.295 161

0.025 199

0.134

0.311 184/2 , 184/3

183/4

0.197 183/3

0.065 181

0.050 437/10

0.003

0.561 437/7 (क)

0.173 437/7 (ख)

120/4

0.502 26/1

0.280 118/1

0.045 27

0.537 222

0.002 57/1/2

0.110

योग .. 14.682 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. 555 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र.53 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- बघाड़ी

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 35.418 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

259/1

0.422

259/2

0.225

261

0.099

260/3

0.011

625/11

0.185

625/18

0.445

622/12

0.152

625/16

0.159

625/14

0.022

625/15

0.333

625/8

0.019

625

0.072

2.110

101

0.151

101/1 , 101/3

101/11

0.224

101/2

0.257

109/12/1

0.188

62

0.103

109

4.152

12

0.047

90

0.215

97

0.041

101

1.210

101/11

0.001

100

0.075

91

0.317 भाग 1 ]

899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2) 109

0.124 106

0.054 107

0.245 205

0.975 104/2

0.135 104/3

0.449 104/1

0.360 125

0.226 125/5

0.300 125/10

0.073 386

0.050 125

0.848 105

0.171 125

0.146 122/2

0.087 123/2

0.104 125

0.102 126/1

0.025 129/2

0.080 232

0.406 196

0.198 226/2

0.127

0.404 226/1

21/1

0.323 206/6

0.068 206/3

0.387 206/4

0.257 207/1

0.071 208

0.145 109

0.101 133

0.392 387

0.275 233

1.044 628/31

0.022 628/34

0.187 637/8

0.049 628/7

0.206 628/41

0.206 437/8

0.377 625/22

0.071 437/8

0.026 437/8

0.156 628/15

0.121 437/8

0.017 (1)

(2)

382/6

0.254

383

0.004

382/6

0.037

382/2/2

0.085

382/7

0.097

381

0.540

367/3

0.003

380/13

0.082

380/11

0.107

380

0.060

363

0.027

380/9

0.285

371

0.194

402

0.166

352/3

0.277

347

0.548

341

0.319

265/1

0.001

347/2

0.369

0.176

265/4

265/2

0.003

265/3

0.105

267

0.586

262/1

0.167

262/2

0.150

262/3

0.157

270/3

0.255

259/1

0.321

259/2

0.216

270/2

0.156

270/1

0.148

271

0.642

281/1

0.018

240/1/1/1/1/1

0.011

272

0.312

272

0.211

246/1

0.231

245

0.311

244

0.058

253

0.059

242

0.768

240

0.733

241

0.025

0.563

239/2 900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

234/1/2

0.053

234

0.115

232/7

0.512

232/9

0.172

232/6

0.212

0.088

234/1 , 234/3 , 239/2

0.366

233/6, 37

233

0.071

629/17

0.637

629/12

0.114

629/17

0.090

629/20

0.016

631/19

0.368

632/7

0.113

323/6

0.039

232

0.248

232/6

0.260

232/7

0.184

629/7

0.498

योग .. 35.418

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 552- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र.54- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-ठीकरी

[भाग 1 (ग) ग्राम- बांदरकच्छ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.644 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

302

1.580

304/6

0.105

304/5

0.483

1.110

276/2, 243/2 ,

243/3 , 276/3,

242

0.441

236

1.230

239/2

0.031

245

0.138

143

0.262

0.059

141/3 , 142

249/2

0.436

141

0.262

252

0.109

304/7

0.039

158

0.160

0.466

159/4/1/1 , 153/1/2 ,

159/1/3 , 1591/1/2

159/1/4

159/5

0.031

0.005

154/2 , 155 , 156/1/5 ,

156/3

297/9

0.188

0.225

188/3 , 189/3

0.248

188/2, 189/2

187/6

0.461

196/2

0.306

187/11

0.125

183

0.604

187/1/1/1/3

0.373

182

0.005

201/3/4

0.128

201/3/3

0.074

201/3/2

0.064

301/4

0.251

0.178

215/4क, 215/4 ख

193

0.599

300

0.068

301/10

0.092

0.038

301/9 भाग 1 ]

901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

301/7

0.375

0.448

249/1/2 , 249/3 ,

251/1/2 251/2/1

0.013

192/2/2

0.834

191

12.644

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 554- भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .55 - अ-82-08- 09.--- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील - राजपुर

(ग) ग्राम- दमदमी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टर.

खसरा नंबर

(1)

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (2)

112/1 , 119/2

112/2 112/3

0.250 0.120 0.140 योग .. 0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 545 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.56 - अ - 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील - राजपुर

(ग) ग्राम- सनगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.870 हेक्टर .

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (2)

खसरा नंबर (1)

6/2

0.140

0.140

0.010

0.460

9/1 , 9/2 , 19/2 , 9/3 , 19/1 , 9/4 , 19/4 , 9/5 , 19/5 , 19/3 , 19/4

0.050

0.200

0.030

0.170

0.180

0.050

0.240

8/4 8/3 18/2 18/3 49/1 50/2 50/1 70 69 0.160 68/5 68/1 , 68/4 , 68/7 0.040 योग़ 1.870

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

902

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 563 - भू- अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .57- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- मुड़ला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.273 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.097 77/1 ( ख) , 77/1 ( ग)

77/3

0.260

0.370 77/1 (क)

75/3, 76/1

0.500

0.570 95 , 96 , 97

0.050

98/1 , 98/3

98/2

0.510

99/1

0.080

99/3

0.081

0.567

130/1 , 130/3 , 130/4

130/5

0.076

135/2 , 135/4 , 135/5 ,

135/6

99/4

0.227

0.470

99/2, 107/1

0.364

109/1 , 109/3

114/4

0.310

114/3

0.030

[भाग 1 (1)

(2)

114/7

0.420

114/2, 114/9

0.530

0.700

114/8, 114/10 , 113/4

0.342

108/4, 119/1

109/2, 117/2

0.250

0.161

118/4 (क)

141/3

0.259

141/4

0.486

141/2

0.040

133/4

0.042

130/6

0.081

25/11

0.040

25/7

0.300

25/6 .

0.410

25/3

0.060

24/4

0.041

24/3

0.040

24/2

0.049

0.252

37/15 , 31/1 , 31/2

0.081

136/1 , 136/2 , 136/3

11

0.020

12, 14

0.460

80/2

0.348

83/1

0.202

79/1/2

0.753

71/6

0.340

योग 11.273

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 566 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र . 58- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला - बड़वांनी

(ख ) तहसील- राजपुर

ग्राम- खड़कल

(ग)

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.021 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

88/4

0.073

1.020

88/2, 95/2,

88/3 , 95/3

0.696

4/2, 13/2,

5, 13/3 ,

6/1, 26/3

0.030

6/6, 11/3

0.202

8/3, 9/3

योग .. 2.021

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 575- भू-अर्जन- नहर - 2010 - प्र.क्र. 60- अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बड़वानी

903 (ख) तहसील- ठीकरी

ग्राम- दाभड़ (ग)

( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.311 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में) (1)

(2)

0.470

166/1 , 166/2

167/1

0.367

168

0.364

171/1

0.620

171/2

0.189

172/2

0.015

170/1

0.129

0.363

173/2

174

0.400

175

0.046

177

0.445

178

0.920

46

0.090

0.333

48/1, 48/2

49/3

0.157

0.302

49/2, 52/1/2

52/1/1

0.066

53

0.304

54

0.054

59

0.055

34

0.672

32

0.598

31/1

0.280

31/2

0.218

27/1

0.192

26

0.183

14/237

0.788

214

0.103

213

0.134

212

0.107

211

0.207

204/1

0.140

योग . 9.311 904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट .- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 580 - भू- अर्जन-नहर-2010 - प्र.क्र. 62- अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग ) ग्राम- कपाल्याखेडी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.853 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2) 167

0.304 166

0.118 166/168

0.044

0.220 165/1 , 165/2, 165/3

0.289 164/1 , 164/2

56

0.100 133

0.190 134

0.124 135/1

0.163 134

0.053 136

0.195 148

0.158 147

0.131 144

0.440 137

0.281 139/199

0.098

0.220 129

127

0.341 126

0.144

[भाग 1 (1)

(2)

125

0.123

124

0.150

122

0.630

121

0.355

0.436

108

0.345

108

0.044

109

107

0.749

0.408

1

योग .. 6.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 573 - भू-अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र. 64 - अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-रणगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.073 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में )

(2)

(1)

182

0.199

180/1/1

0.495

0.260

178

180/1/4

0.439

180/2

0.011

175

0.134

0.173

179 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2)

(1)

0.252

180/1/2

0.276

169/1/1 , 169/1/2

169/2, 169/3

132

1.189

0.220

133/1 , 133/2

134

0.123

78/2

0.075

17

0.145

18/190

0.591

20/1

0.542

20/4

0.574

20/3

0.083

41/192

0.817

23/1

0.544

51/2

0.029

51/1

0.091

योग .. 6.073

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 576 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र.क्र. 65- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम-जरवाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.277 हेक्टर .

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

186/1

0.200

905

(2)

(1)

0.218

187

0.725

189

176

0.197

177/1

0.350

177/2

0.045

178

0.349

172

0.044

171

0.538

169

0.231

157

0.012

0.273

161

168/2

0.108

168/1

0.235

162

0.056

166/1

0.055

165

0.256

164/1

0.184

0.184

164/2

0.084

146/1 , 146/2

104

0.485

105

0.225

55/2

0.299

54

0.333

47/2

0.336

47/1

0.305

37/2

0.167

46

0.118

40/4

0.200

40/3

0.176

0.013

40/2

38/2

0.096

38/1

0.180

योग .. 7.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

906

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 571 - भू- अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र. 67- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- बड़वानी

(क)

तहसील- ठीकरी

(ख )

ग्राम- दवाना

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.511 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में )

(2) (1)

376/1

0.276 380/2

0.763 403

0.218 380/1

0.011 401/1

0.202 402

0.466 392/1

0.460 386

1.152 387

0.222 360/2

0.286

0.756 359/1 , 399/2

0.470 357/1 , 357/2

0.437 335

0.010 294/2

334

0.615

0.324 331/2

331/1

0.288 307

1.211

0.886 313/1/1 , 313/1/2 , 313/1/3, 313/1/4

320

0.548 321/1

0.174

0.264 311/2

376/2

0.041 371

0.997

0.090 276/1 , 276/2

277/1

0.010

0.427 277/2

(2)

(1)

278

0.431

279/2

0.199

279/3

0.064

279/1

0.225

270/1

0.775

0.300

267/1 , 267/2

0.390

238/10

264/1/2/1

0.489

264/1/1

0.370

264/2

0.148

262/3

0.032

262/4

0.056

262/10

0.032

0.156

258/4

257/1

0.260

256/2

0.322

255

0.256

254

0.356

253

0.251

252/3

0.366

0.405

252/2

252/1/2

0.178

252/1

0.179

251/2

0.339

0.023

251/1

250/1

0.010

0.010

262/5

258/3

0.234

257/2

0.066

258/2

0.101

257/3

0.172

0.239

257/4

245/2

0.208

245/1

0.206

246

0.433

21

0.070

20/2

0.097

20/1

0.776

24

0.398

9

0.034

0.253

8

0.062

7

6

1.207

4/5

0.038

4/6

0.010 भाग 1 ]

907

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

4/4

0.055

4/3

0.070

4/7

0.074

4/2

0.047

4/1

0.040

3/2

0.329

274

0.444

273

0.622

योग 24.511

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु .

नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 579 - भू-अर्जन- नहर - 2010 - प्र.क्र . 69- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम- लखनगॉव

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.807 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

359/1

0.354

360

0.117

357

0.732

359/2

0.143

359/3

0.131

359/4

0.175

359/5

0.164

359/6

0.051

352

1.122

(1)

(2)

349

0.521

348/1

0.331

348/2

0.065

347/2

0.247

335

0.273

334

0.287

332/1

0.393

330

0.03

328/2

0.249

328/1

0.69

321

0.721

356

0.002

212

0.387

213

0.045

0.065

244

210/1

0.041

214

0.372

215

0.234

216/2

1.238

227/3

0.12

225

0.232

223

0.701

222

0.625

242/1

0.402

242/2

0.411

243/2

0.032

0.200

248

250.

0.215

163

0.025

162/2

0.151

162/1

0.225

160

0.578

136/3

0.091

0.050

159/1

137

1.101

221/2

0.159

219/3

0.250

221/1

0.180

181

0.010

184/3

0.223

184/2

0.296

184/1

0.167

185/1

0.014

185/2

0.192

186

0.154 908

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2) (1)

189

0.125 190/2

0:254 194

0.026 190/1

0.014 192

0.330 193/2

0.074

16.807

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 581 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र . 72-अ-82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क ) जिला - बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम-सेगवाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.230 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

393

0.083 389

0.332

0.439 387/1 , 387/2

385

0.033 384

0.295 380

0.279 375

0.016

0.045 374

376/1

0.246

0.383 376/2

368/4

0.174

[भाग 1

(2)

(1)

184/1

0.634

185

0.279

0.226

186/1 , 186/2 , 186/3

63

0.397

0.343

61/5

61/4

0.026

योग .. 4.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 577 - भू- अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र. 74-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम- अजन्दी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.517 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी

(1)

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (2)

101/1/1/1/2

3.505

101/1/1/1/4

101/1/2/1

101/1/1/2/2

101/1/1/1/3

101/1/1/2

101/1/1/3

101/1/1/4

101/1/2

101/2/1 ,

101/2/2

101/2/3

101/2/4 भाग 1 ]

909

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(2) (1)

102/1

0.047 100/2

0.621

0.208 100/1

0.347 99/1

0.083 98

0.576 105/3

106

0.546

0.363 107/2

96

0.113

0.026 109

0.270 95

1.847 111/1 , 111/2 ,

111/3 , 111/ 3K

111 /3ΚΗ

123

0.384 122/1/8

0.081

0.025 121/9

0.187 121/13

121/12

0.110

0.408 121/5

121/6

0.066 146

0.429

0.493 153/1

153/2

0.117 152/1

0.268 152/2

0.171 152/3

0.269 152/4

0.156 152/5

0.036

0.017 152/6

0.151 153/4

0.178 156/1/2

0.076 155

0.154 154/3

0.129 154/4

0.138 177/1

216

0.014 176

0.299

0.235 181

180

0.265

0.537 174

173/2

0.353 170

0.102

0.069 84/1

(2)

(1)

0.293

84/3

0.391

85/1, 85/2

0.078

24

0.020

29/2

0.040

31

0.040

30

0.040

28

0.058

27

0.050

26

25

0.202

37

0.010

9

0.234

8/3

0.065

0.081

8/2

0.069

8/1

6

0.407

0.240

7

112/1K

0.116

0.167

112/ 1 /ΚΗ

16

0.309

0.138

15/3

योग .. 17.517

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 574 - भू-अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र . 75- अ- 82-2008- 09.--- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी 910

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

ग्राम- सेमल्दा डेब

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.361 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में) (1)

(2) 274

0.292 275

0.444

1.384 270/1 , 270/2 , 270/3

271

0.463 267/1

0.424 184

0.393 183

0.073 186

0.241 188

0.385 195

0.381 194

0.024 198/1

0.425 200

1.266 203/1/1/2

0.307 206/1

0.376 206/1/2

0.374 190

0.352

0.345 207/1/4

0.075 211/1/2

0.675

224/1

0.272

0.243 223/1

0.143 223/2

0.147

222/1

0.299

221/1 ख

0.282

221/1 /2क

0.010

148/2

0.143

149/2

0.570

150/2

0.169

150/1

0.169

152

0.241

0.199

273

0.435

208 224/2 272 181

0.190

170/1

0.224

170/2

0.147

168/1/2

0.016

168/3

0.230

[ भाग 1 (1)

(2)

166

0.464

189/2

0.280

203/1/2/2

0.023

203/1/2/1

0.043

203/2

0.326

206/4

0.381

249

0.271

248/1

0.272

247/1

0.139

247/2

0.139

0.246

246/1, 246/2

242

0.283

242/1

0.039

241/1/3

0.148

244/1/2

0.474

210

0.020

231

0.098

239

0.410

234

0.410

221/2

0.067

योग . 17.361

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 570 - भू- अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र . 77 - अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम - हतौला भाग 1 ]

911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

लगभग क्षेत्रफल-17.292 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2) 326/6क

0.349 326/6ख

0.162 325/7

0.172 250/1

0.549 250/2

0.489 251

0.177 254

0.093 249

0.502 246

0.492 256

0.209

1.367 193/1/3 , 193/1/2

194/332

0.349

0.312 194/1 , 194/2, 194/3

67/1

0.315 64/1

0.063 62/5

0.064 54

0.361 53

0.260

0.345 50/1 , 50/2 , 50/3

49

0.122 48/3

0.127 48/2

0.123 326/27 क

0.157 329/ क

0.133 329/6ख

0.363 280

1.332

0.523 281/2/1

282

0.334

0.373 283/2

84/1

0.569 84/2

0.181 14

0.418 17

0.197 18

0.093 25/5

0.176 25/2

0.279

0.185 25/3क, 25/3ख

0.026 25/326

25/1

0.393 19/2

0.158 20

1.056 193/1/3

0.075 193/1/4

0.343 246

0.27 244

0.355

0.23 243/2

243/1

0.246 215/1

0.753 215/2

0.181

(2)

(1)

214/1

0.015

214/2

0.388

219

0.025

218/3

0.076

217/4

0.089

217/3

0.094

218/2

0.034

0.17

218/1

योग .. 17.292

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 578 - भू- अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र . 83 - अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- बड़वानी

(क )

तहसील- ठीकरी

(ख)

ग्राम- ठीकरी

(ग)

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.634 हेक्टर .

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

582

0.300

0.248

57/1 , 57/2

58/1

0.155

58/2

0.155

80

0.380

0.554

81/1 , 81/2 , 83/1

79/3

0.004

77/2

0.006

77/3

0.187

76

0.309

75/1

0.135

75/2

0.135 912

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2) 101

0.140 270

0.789 267/1

0.252 267/2

0.302 152/1

0.324 151 .

0.717 143

0.328 142/2

0.214

योग.. 5.634 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 572- भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र.क्र . 84- अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजा के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम-कुऑ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.118 हेक्टर.

खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में)

(2) (1)

261

0.445 260

0.130 262

0.438 263

0.451 265

0.185 264

0.013 266

0.283

1.810 267/1 , 267/2

270

0.286 274

0.166 273

0.569

0.150 276

277/2

0.055 278

0.966 289

0.627 (1)

(2)

291

0.658

302

0.334

0.622

103/1

102

0.038

103/2

0.018

97

0.114

0.666

98/1, 98/2

98/3, 98/4

0.520

94/1 , 94/2

1.075

92/1 , 92/2 , 92/3 ,

92/4, 92/5

0.966

90/1 , 90/2

263

0.309

0.087

254/1, 254/2/2

255/1

0.368

257/1

0.100

255/2

0.287

258

0.042

0.668

231/3/2 , 231/3/1

0.411

96

0.269

105/2

0.022

79/1

78

0.485

75/1

0.413

76

0.262

72/1

0.423

0.076

68/1 , 68/2

66/1

0.025

60

0.019

58

0.158

0.003

18

17

0.037

0.970

12

11

0.191

10

0.184

0.351

9

4/2

0.320

4/1

0.771

3

0.675

2/1

0.607

योग : 20.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

८

बैढ़न, दिनांक 22 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 781 - भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग) पटवारी हल्का नं.- हर्रहवा 44

ग्राम का नाम- हर्रहवा

(घ)

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टर.

ग्राम हर्रहवा, पटवारी हल्का हर्रहवा नं. 44 रा. नि. मं. माड़ा, तहसील सिंगरौली ( म.प्र. )

खसरा नम्बर

रकबा (हे . में)

(2)

(1)

0.08

454/1 जु.

0.06

454/2जु.

0.01

454/3जु.

0.01

454/4जु.

0.01

455/2जु.

0.14

455/3 जु.

0.15

456/1 जु.

0.12

456/2क जु.

0:04

456/2 ख जु.

0.16

462/1 जु.

0.06

462/2जु.

0.07

462/3 जु.

0.06

462/4 जु.

0.06

462/5 जु.

1.03

योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश पाईप लाईन निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 783 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भूमि- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग) पटवारी हल्का नं.- हर्रहवा 44

(घ) ग्राम का नाम- सिद्धीकला

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-10.17 हेक्टर .

सासन पावर लिमिटेड

ग्राम सिद्धीकला, पटवारी हल्का - हर्रहवा नं. 44 राजस्व निरीक्षक क्षेत्र माड़ा, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली ( म.प्र. )

खसरा नम्बर

आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.25

1022/1 क जुज

0.13

1022/1 ख जुज

0.13

1022/1 ग जुज

0.10

1022/1 घ जुज

0.18

1022/2 क जुज

0.01

1022/2 ख जुज

0.38

1025/1 जुज

0.05

1025/2 क जुज

0.08

1025/2 ग जुज

0.06

1025/2 घ जुज

0.55

1034 जुज

0.90

1036 जुज

0.16

1040/2

0.01

1053/1 जुज

0.08

1054/1 जुज

0.07

1054/2जुज

0.18

1055/2 क जुज

0.18

1055/2 ख जुज

0.18

1055/2 ग जुज

0.18

1055/2 घ जुज 914

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010

(1)

(2)

0.18 1055/2 ङ जुज

0.23 1069/2 ख जुज

0.10 1069/3 क जुज

0.08 1069/3 ख जुज

0.43 1070/1 जुज

0.34 1070/2 जुज

1138/1 क

0.05

0.05 1138/2 जुज

0.15 1139/1 जुज

0.15 1139/2 जुज

0.14 1140/1 क जुज

0.16 1140/1 ख जुज

0.04 1140/1 ग जुज

0.38 1140/2 जुज

0.01 1140/3 जुज

0.07 1141 जुज

0.02 1172/1 जुज

0.04 1173/1 क जुज

0.05 1173/1 ख जुज

0.06 1173/2 क जुज

0.07 1173/2 ख जुज

0.05 1173/2 ग जुज

0.05 1176/1 क जुज

0.08 1176/1 ख जुज

0.09 1176/1 ग जुज

0.16 1176/2 जुज

0.06 1183/1 जुज

0.05 1183/2जुज

0.05 1183/3 जुज

0.05 1183/4 जुज

0.05 1183/5 जुज

0.21 1188/1 क जुज

1188/1 ख

0.01

0.20 1188/1 ग जुज

0.01 1229/1 क जुज

0.32 1236/1 क जुज

0.25 1236/1 ख जुज

0.15 1236/1 ग जुज

[भाग 1 (1)

(2)

0.08

1236/2 क जुज

0.07

1236/2 ख जुज

0.09

1237/1 जुज

0.05

1238 जुज

0.01

1241/1 जुज

0.15

1245/1 जुज

0.04

1245/2 जुज

0.08

1245/3 जुज

1245/4

0.02

0.03

1245/5 जुज

0.01

1245/6 जुज

0.01

1252/1 क 1 जुज

0.01

1252/1 क 2 जुज

0.02

1252/1 क 3 जुज

0.01

1252/1 क 4 जुज

0.01

1252/1 क 5 जुज

0.02

1252/1 क 6 जुज

0.01

1252/1 क 7 जुज

0.01

1252/1 क 8 जुज

0.02

1252/1 क 9 जुज

0.03

1252/1 क 10 जुज

0.05

1252/1 ख 1 जुज

0.04

1252/1 ख 2 जुज

0.04

1252/1 ग जुज

1252/2

0.03

1252/3

0.03

0.45

1255 जुज

0.10

1256 जुज

0.15

1260 जुज

10.17

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये आवासीय परिसर ग्राम तियरा से मुख्य पावर प्लांट तक सड़क निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 April 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-04-30.18.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-04-30.18.Ordinary.