मध्यप्रदेश शास
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 18 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010-वैशाख 10, शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल . भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2010
क्र. ई -5-850 - आयएएस - लीव -एक - 5.- ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 12 से 19 अप्रैल 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्री बी. एम . शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री जे . एस. धुर्वे, राप्रसे. , अपर कलेक्टर, धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला धार का चालू प्रभार सौंपा जाता है .
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(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी . एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एस. धुर्वे, कलेक्टर, जिला धार के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2010
(4) श्री प्रशांत मेहता द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2010 (2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर. पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-134-2010-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुधा चौधरी , भाप्रसे (1991 ) , तत्कालीन सचिव , राज्य वेतन आयोग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सेवाएं दिनांक 1 अप्रैल 2010 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर नियुक्ति के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी जाती हैं . श्रीमती चौधरी सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से पूर्ववत् संपादित करतीं रहेंगी .
(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्तहोंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2010 से उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने पर राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-42- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस. , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 5-543 - आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय बंदोपाध्याय , आयएएस, आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 5 से 7 अप्रैल 2010 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय बंदोपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) श्री प्रशांत मेहता की अवकाश की अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री संजय बंदोपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय बंदोपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
क्र. ई- 1-133-2010-5- एक. ( 1 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास ) निगम तथा आयुक्त सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल की सेवायें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से वापिस लेते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल पदस्थ किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1 /353/2009/5 /1 , दिनांक 26 मार्च 2010 की तालिका के खाना-9 में उल्लेखित अधिकारी श्री एस. के. पाल , भाप्रसे ( 1994 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) ; सागर संभाग को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर, उन्हें आयुक्त-सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उनकी सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास ) निगम के पद पर नियुक्ति के लिये आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को सौंपी जाती है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. के. पाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति ( वित्त एवं विकास ) निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई- 5-826 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती जी व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल को दिनांक 5 से 24 अप्रैल 2010 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अप्रैल 2010 तथा 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
.(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश की अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल का चालू प्रभार सौंपा जाता जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010
क्र. ई - 5-709 - आयएएस- लीव-एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस . , नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 19 से 23 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-817- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 12 से 24 अप्रैल 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 25 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री. राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-645- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट को दिनांक 1 से 10 मई 2009 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 ( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-634- आयएएस लीव - एक-5.-( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी , आयएएस. , आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई- 5-416- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सुरेश , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग को इस विभाग के पत्र दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 3 , 5 , 6, 7 एवं 8 अप्रैल 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित करते हुए, अब उन्हें दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2010 तक कुल सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में श्री एस. आर . मोहन्ती , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है..
(3) अवकाशकाल में श्री के . सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010 (4 ) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . आर. मोहन्ती, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-501- आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश 15 मार्च 2010 द्वारा दिनांक 29 मार्च 2010 से 30 अप्रैल 2010 तक, तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-801 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , सचिव , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2009 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2010
(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई - 5-782- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री भरत कुमार व्यास , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 19 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भाग 1 ]
क्र. ई -5-866 - आयएएस लीव एक-5.- श्रीमती कामिनी चौहान रतन , आयएएस. , ( यू. पी. - 1997 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को दिनांक 17 मई से 18 जून 2010 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कामिनी चौहान रतन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-267 - आयएएस लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती आई.एम. चहल , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 10 से 19 फरवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित/ लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-
( 1 ) दिनांक 14 से 17 जनवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश.
(2) दिनांक 18 जनवरी से 6 फरवरी 2010 तक, बीस दिन का लघुकृत अवकाश.
(3) दिनांक 10 से 11 फरवरी 2010 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश.
(4 ) दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई . एम. चहल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती आई.एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई.एम. चहल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2010
क्र. एफ. 5-35-2009-दो उन्तीस.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 -क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती आभा मिश्रा पत्नी श्री जय प्रकाश मिश्रा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, ग्वालियर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है .
(2) जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगी. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
No .. F. 5-35-09-2 - XXIX . In exrecise of the power conferred by sub- section ( 1 -A) of Section 10 of the Consumer Protection Act , 1986 ( No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Commmittee , the State Government hereby appoint Smt . Abha Mishra W/ o Shri Jai Prakash Mishra as the member in the District Consumer Disputes Redressal Forum , Gwalior with effect from the date she takes over the charge of the office.
(2) The member of the District Consumer Forum should positively attend office on every working day from 10.30 A.M. to 4.00 P. M. and is instructed that if she remains absent continuously for three consecutive sittings of the Forum , expcept for a resonable cause , then action will be taken to remove her from the membership of the District Consumer Forum . The member of the District Consumer Forum have to participate in the training provided by the State/Central, Government from time to time .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. जैन, अपर सचिव .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 2-05-10- बारह-1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर, दमोह, छतरपुर एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना , तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1370 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 685 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है , इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
बिन्दु (1)
अक्षांश (2)
देक्षांश (3) 24° 03 ' 00"
1
[भाग 1 इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से. 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन ", 29 -ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 2-05-10- बारह -1.-1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
79 ° 08 ' 00"
2
24° 03 ′ 25"
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव,
79° 10 ' 40"
3
24° 00' 53 "
79 ° 13 ' 24"
4
24° 02' 40"
Bhopal , the 5th April 2010
79° 16' 23 "
24° 03 ' 36 "
5
79° 15 ' 25 "
6
24° 15 ' 17 "
79 ° 35 ' 20"
24° 17 ' 45 "
7
79 ° 33 ' 20"
8
24° 19 ' 48 "
79 ° 36' 38 "
9
24° 17' 07 "
79 ° 38 ' 55"
10
24° 21 ' 00"
79° 45' 42"
11
24° 24' 47"
79° 43 ' 07 "
12
24° 25 ' 32"
79° 44' 23"
13
24° 23 ' 52 "
No. F -2-05-10 - XII - 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 685 Km² out of 1370 Km² in Sagar , Damoh , Chattarpur & Panna districts which was previously held by M/ s . Rio Tinto Exploration India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals , Gold , Copper , Lead, Zinc , Silver , Bismuth & Cadmium minerals , under reconnaissance permit , which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below :---
79° 45' 37 "
14
24° 26' 25 "
79° 49 ' 51 "
15
24° 24' 36 "
Pts (1)
Latitude (2)
Longitude (3)
79° 51 ' 37 "
24° 25' 51 "
16
24° 03' 00 "
1
79° 08 ' 00"
79° 53 ' 49 "
17
24° 24 ' 01 "
2
24° 03′ 25 "
79° 10' 40"
79 ° 56 ' 16"
18
24° 26' 52"
3
24° 00' 53 "
79° 13 ' 24 "
80° 03 ' 00 "
19
24° 26' 00"
4
24° 02' 40 "
79° 16' 23 " 5
24° 03' 36 "
79° 15' 25 "
80° 03 ' 00"
20
6
24° 15 ' 17 "
79° 35 ' 20 "
79° 48 ' 00"
24° 18' 00"
21
24° 20' 00"
7
24° 17' 45 "
79° 33' 20 "
79° 48 ' 00"
22
8
24° 19' 48 "
79° 36'- 38 "
79° 25' 00"
24° 07' 00"
23
9
24° 17 ' 07 "
79° 38' 55 "
79° 25' 00"
24° 05 ' 00"
24
23° 57' 00"
10
24° 21 ' 00 "
79° 45' 42 " 24° 24' 47 "
11
79° 43 ' 07 "
79 ° 08 ' 00 "
भाग 1 ]
833
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
(3) 12
24° 25' 32 "
79° 44' 23 " 13
24° 23' 52 "
79° 45' 37 " 14
24° 26' 25 "
79° 49 ' 51 " 15
24° 24' 36 "
79° 51 ' 37 " 16
24° 25' 51 "
79° 53 ' 49 " 17
24° 24 ' 01 "
79° 56' 16 " 18
24° 26' 52"
80° 03' 00 " 19
24° 26' 00 "
80° 03 ′ 00 " 20
24° 18' 00"
79° 48' 00 " 21
24° 20' 00 "
79° 48 ' 00 " 22
24° 07 ' 00 "
79° 25' 00" 23
24° 05' 00 "
79° 25 ' 00 " 24
79° 08' 00 "
23 ° 57' 00 "
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 2-47-07- बारह -1.-मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला बैतूल में सोना, पीजीई, निकल , क्रोमियम, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 135 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 125 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
अक्षांश
देक्षांश बिन्दु (1)
(2)
(3)
77° 54 ' 48.60 " 21° 22' 41.85"
1
2
21° 25' 28.03 " 77 ° 53 ' 33.48 " 3
21° 30' 34.45 " 78 ° 05 ' 05.70 " 4
21 ° 27 ' 37.38 " 78° 06' 37.34" 5
21 ° 26 ' 21.55 " 78 ° 04' 25.51 " (1)
(2)
(3) 6
21° 26 ' 46.95 " 78 ° 04' 14.16 " 21° 24' 42.89 "
7
77° 58 ' 32.43 " 8
77° 58 ' 53.94 " 21° 24 ' 00.26 "
4 से 5 एवं 8 से 1 राज्य सीमा
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म , " खनिज भवन " , 29 -ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 2-47-07- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 5 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 5th April 2010
No. F -2-47-07 - XII - 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 125 Km² out of 135 Km² in Betul district which was previously held by M/s . Primier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Gold, PGE , Nickel , Chromum , Copper , Lead , Zinc , Silver , Iron & associated minerals , under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below : -
Latitude
(2)
Longitude (3) Pts (1)
77° 54 ' 48.60 " 1
21 ° 22' 41.85 "
21° 25 ' 28.03 "
77° 53 ' 33.48 " 2
3
21 ° 30 ' 34.45 "
78° 05 ' 05.70 "
78° 06' 37.34 " 4
21 ° 27' 37.38 " 834
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2)
(1)
(3) 5
21 ° 26' 21.55 "
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
78° 04 ' 25.51 "
21 ° 26 ' 46.95 "
6
खण्ड-2
78° 04' 14.16 "
7
21 ° 24 ' 42.89 "
8
24° 15' 57 "
78° 54 ' 41 "
77° 58 ' 32.43 "
8
21 ° 24 ' 00.26 "
9
24° 19 ' 37 "
78° 56 ' 53 "
77° 58 ' 53.94 "
4 to 5 & 8 to 1 State Boundary The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy . Secy.
भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2010
क्र. एफ- 2-06-2010- बारह - 1.- मेसर्स रियो टिन्टों एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला सागर एवं छतरपुर में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 650 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है: -
अक्षांश
देक्षांश बिन्दु
(1)
(2)
(3)
खण्ड-1
24° 17' 59 "
1
10
78° 59 ' 19 " 24° 17' 26 "
8 से 9 राज्य सीमा
खण्ड-3
11
24° 01 ' 59 "
78 ° 50'05 " 24° 03 ′ 11 "
78° 54 ' 33 " 12
13
78 ° 54 ' 55 " 24° 08' 59 "
14
24° 12' 15"
79° 04 ' 02 " 15
79 ° 06' 32" 24° 10 ' 05"
16
24° 08' 39"
79° 01 ' 15" 24° 05' 49 "
78 ° 59' 34 " .
17
18
24° 01 ' 33 "
78° 59 ' 59 " 24° 00' 15 "
19
78° 52' 06" इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म , " खनिज भवन " , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2010
78 ° 26' 36 "
2
24° 12' 35"
78° 46 ' 41 "
3
24° 11 ' 59 "
क्र. एफ- 2-06-2010- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 13 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
78° 44' 26 "
24° 09'06 "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
78° 45 ' 37 "
4
5
24° 07' 53 "
ए. के. तोमर, उपसचिव.
78° 49' 59 "
6
24° 04 ' 01 "
78° 47' 48"
24° 13 ' 28"
7
Bhopal , the 13th April 2010
78 ° 36 ' 58 "
1 से 2 राज्य सीमा
No. F - 2-06-2010 - XII - 1 . In exercise of rule 59( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 650 Km² out of 1300 Km² in Sagar & Chattarpur 835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
districts which was previously held by M/ s . Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals , Gold, Copper , Lead , Zinc , Silver , Bismuth & Cadmium minerals , under reconnaissance permit , which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a ) of the said rules . Details of the area are as below : -
Latitude (2)
Longitude (3) Pts (1).
Block-1
78° 26' 36 " 24° 17' 59 "
1
78° 46' 41 " 2
24° 12 ' 35 "
18° 44' 26 " 24° 11 ' 59 "
3
78° 45' 37 " 24° 09 ' 06 "
4
24° 07' 53 "
78° 49 ' 59 " 5
6
78° 47 ' 48 " 24° 04 ' 01 "
78° 36' 58 " 7
24° 13 ' 28 "
1 to 2 State Boundary
Block-2
24° 15' 57 "
78° 54' 41 " 8
78° 56' 53 " 24° 19' 37 "
9
24° 17' 26 "
78° 59' 19 " 10
8 to 9 State Boundary
Block-3
78° 50 ' 05 " 24° 01 ' 59 "
11
78° 54' 33 " 12
24° 03′ 11 "
78° 54 ' 55 " 13
24° 08 ' 59 "
79° 04' 02 " 24° 12 ' 15 "
14
15
79° 06' 32 " 24° 10' 05 "
16
24° 08′ 39 "
79 ° 01 ' 15 " 17
78° 59' 34 " 24° 05' 49 "
18
78 ° 59' 59 "
24° 01 ' 33 "
19
78° 52' 06 " 24° 00' 15 "
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010
क्र. 2158-2010- बारह. मेसर्स प्रिमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला सीधी में हीरा , सोना, तांबा , लेड, जिंक , पीजीई , सिल्वर, टंग्सटन, क्रोमियम , निकल, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1132 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 972 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को , खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
बिन्दु
देक्षांश (3)
अक्षांश (2)
(1)
81° 48 ' 14.21 " 24 ° 09' 26.17 "
1
82° 11 ' 50.53 " 24 ° 09 ' 16.88 "
2
82° 11 ' 42.04" 23 ° 53 ' 59.37 "
3
81° 48 ' 00.92 " 4
23 ° 54 ' 12.08 "
81° 48 ' 06.39 " 24 ° 00 ' 29.28 "
5
81° 53 ' 59.28 " 6
24° 00' 27.15 "
81 ° 54 ' 00.29 " 7
24 ° 01 ' 56.44 "
81° 57 ' 59.98 " 24 ° 01 ' 55.14 "
8
81° 57' 59.99 " 9
24° 07 ' 59.99 "
81° 53 ' 59.99 " 24° 07 ' 59.99 "
10
81° 53 ' 59.67 " 24 ° 05 ' 02.62 "
11
81 ° 48' 10.40 " 12
24 ° 05 ' 04.74 "
81° 48' 14.21 " 24 ° 09 ' 26.17 "
1
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " , 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010
क्र. 2158-2010 - बारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक , दिनांक 16 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
836
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
Bhopal, the 16th April 2010
No. 2158-2010 - XII . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a ) of Mineral Concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 972 Km² out of 1132 Km² in Sidhi district which was previously held by M/ s . Primier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond , Gold , Copper , Lead , Zinc , PGE , Silver , Tungsten , Chromium , Nickel , Iron & associated minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules . Details of the area are as below :-
Pts (1)
Latitude (2)
[भाग 1 उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा धार निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
( 1 ) कलेक्टर, जिला- धार (म. प्र. ) .
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , इन्दौर.
( 3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, धार.
Longitude
(3)
1
24° 09 ' 26.17 "
81° 48 ' 14.21 "
2
24° 09' 16.88 "
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
82° 11 ' 50.53 "
3
82° 11 ' 42.04 "
23° 53 ' 59.37 "
4
81° 48 ' 00.92 "
23° 54 ' 12.08 "
5
24° 00' 29.28 "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
81° 48' 06.39 "
6
24° 00' 27.15 "
भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2010
81° 53 ' 59.28 "
7
24° 01 ' 56.44 "
81° 54 ' 00.29 "
8
24° 01 ' 55.14 "
81° 57' 59.98 "
9
81° 57 ' 59.99 "
24° 07' 59.99 "
10
24° 07' 59.99 "
81° 53 ' 59.99 "
11
24° 05' 02.62 "
81° 53 ' 59.67 "
12
24° 05' 04.74 "
क्र. एफ. 3-1-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में , आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-1- बत्तीस-09, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
81° 48' 10.40 "
1
24° 09' 26.17 "
81° 48 ' 14.21 "
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhavan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy. Secy .
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010
सूचना
क्र. एफ. 3-1-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
Bhopal , the 16th March 2010
NOTICE
No. F.-3-1-2009 - XXXII- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dhar (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
( 1) Collector, District- Dhar, Madhya Pradesh .
(2) Joint Director , Town & Country Planning , District Office , Indore , Madhya Pradesh .
(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council , Dhar.
837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010
सूचना
क्र. एफ. 3-35-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
(1 ) कलेक्टर, जिला-ग्वालियर ( म. प्र. ) .
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , ग्वालियर.
(3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, डबरा.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 3-35-2009- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-35- बत्तीस-09 , दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
Bhopal , the 16th April 2010 NOTICE
No. F. - 3-35-2009 - XXXII - Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Dabra (Planning Area ) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
(1) Collector , District- Gwalior, Madhya Pradesh .
(2) Joint Director, Town & Country Planning , District Office , Gwalior , Madhya Pradesh .
(3) Chief Municipal Officer, Municipal Council , Dabra .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy. भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010 सूचना
क्र. एफ. 3-66-2008- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा श्योपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्: -
(1 ) कलेक्टर, जिला- श्योपुर ( म.प्र. ).
(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , श्योपुर.
(3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, श्योपुर.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
838
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010
के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " रोहतांग (हिमाचल प्रदेश ) " जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. श्री योगेश मुदगल, भापुसे स्वयं
पत्नी
2. श्रीमती एस . मुदगल
पिता
3. श्री सी . एल . मुदगल
क्र. एफ. 3-66-2008- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में , आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-66- बत्तीस-08 , दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
पुत्र
4. अरस्तु
5. जन्मेजय
पुत्र मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
Bhopal , the 16th April 2010
NOTICE
( 3 ) श्री योगेश मुदगल, भापुसे , की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल माहेश्वरी , रापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक ) पुमु. , भोपाल को उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) का प्रभार सौंपा जाता है.
No. F. - 3-66-2008 - XXXII - Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for Sheopur (Planning Area ) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely : --
(4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा...
(1) Collector , District- Sheopur, Madhya Pradesh.
(2) Joint Director , Town & Country Planning , District Office , Sheopur, Madhya Pradesh .
(5 ) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल माहेश्वरी रापुसे. , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(3) Chief Municipal Officer , Municipal Council , Sheopur.
(6) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19( 5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy .
(7) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच , प्रमुख सचिव
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2010 क्र. एफ. 1 (ए) 12-2005- ब- 2- दो. ( 1 ) श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 अप्रैल से 7 मई 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 , 18 अप्रैल एवं 8 , 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. एफ. 1 ( ए) 186-91- ब-2-दो. ( 1 ) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री योगेश मुदगल , भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा भाग 1 ]
839
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2) 'भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4- 2007 - स्था. (ए) , दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी. ) पर जा सकता है. यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी.
(3 ) अतः पैरा -2 के प्रावधान अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010 ) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर " गोवाहटी " ( पूर्वोत्तर राज्य ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है : -
1. श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे स्वयं 2. श्रीमतीमोनिका पत्नी 3. कुमारी ऐश्वर्या शर्मा पुत्री 4. आदित्य शर्मा पुत्र (4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
(5 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे. , को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(6) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 1 ( ए) 188-91-ब-2-दो.-( 1 ) श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो को दिनांक 3 से 14 मई 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2 , 15 , एवं 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के पत्र क्र. 31011-4- 2007 - स्था. ( ए) , दिनांक 14 मई 2008 द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा में प्रावधान अनुसार यदि कोई केन्द्रीय कर्मचारी खंडवर्ष के एक भाग में गृहनगर की यात्रा नहीं करता है तो वह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा (एल.टी.सी. ) पर जा सकता है . यह सुविधा प्राप्त करने के बाद उन्हें उक्त खंडवर्ष के भाग में गृहनगर यात्रा की पात्रता नहीं रहेगी .
(3) अतः पैरा -2 के प्रावधान अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी , को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खंडवर्ष 2008-09 में (विस्तार वर्ष 2010 ) में उक्त अवकाश अवधि में गृहनगर के स्थान पर " शिलांक " ( पूर्वोत्तर राज्य ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति दी जाती है:-
1. श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे स्वयं 2. श्रीमती मधुमिता नकवी पत्नी 3. कुमारी ऐश्वर्या नकवी पुत्री 4. मा. रोशन नकवी पुत्र (4) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
(5 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस.डब्ल्यू. नकवी , को आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राआअअ ब्यूरो , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(6 ) अवकाशकाल में श्री एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.डब्ल्यू. नकवी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विश्वमोहन उपाध्याय, सचिव.
गृह (सामान्य )विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 3-111-2009-दो -ए ( 3) -शुद्धि-पंत्र.- राज्य शासन द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2010 के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के ) अंकित है, को एतद्वारा संशोधित किया जाता है. अतः प्रश्न- पत्र लेखा द्वितीय ( बिना पुस्तकों के ) के स्थान पर संशोधन उपरान्त लेखा- प्रथम ( पुस्तकों सहित ) पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
रेनूतिवारी, उपसचिव.
[भाग 1 840
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2010
क्र. एफ - 3-90-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-89-2009- बत्तीस, दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्षेत्रफल
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्रमांक
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
1
0.648 हेक्टेयर
आमोद-प्रमोद
53/2, 54
ग्राम भगीरथपुरा
55/2एवं 57/2
सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक शर्त- सरस्वती नदी के एच.एफ. एल. से 30 मीटर तक हरित क्षेत्र विकसित किया जाये एवं आवश्यकता आने पर रिवर साईड कारीडोर हेतु भूमि छोड़नी होगी.
0.648 हेक्टेयर
योग .
(2 ) उपरोक्त उपातंरण इंदौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश
सिवनी, दिनांक 13 अप्रैल 2010
क्र. स्वा.पी.एम.ए. - 10-4930.- सिवनी जिले में संक्रामक रोग हैजा फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्भिक बीमारी के फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जायें.
अस्तु, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी मध्यप्रदेश आपत्तिजनक, हैजा, ज्वर , आंत्रशोध , विनियम 1983 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये यह आदेश देता हूं कि : -
अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण (क) 841 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
1. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े- गले फलों व सब्जियों, मॉस- मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिष्द्धि रहेगी.
2. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध , दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें .
(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण -2 (क्रमांक-1 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को नहीं लायेगा, न ही ले जायेगा.
(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु का मानव उपयोग से अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की हुई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकर दूषित व अनुपयुक्त, वस्तुओं के अधिग्रहण कराने , हटाने व नष्ट कर या उसके ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिये जिसे वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं: -
1. समस्तकार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे का न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय.
3. ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे की नहीं हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालों- नालियों, गटरों, पानी के गड्डे, पोखर, मलकुंडों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उनके संबंध में समुचित रोगाणुनाषक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे .
3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी चार माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेंगे .
क्र. 4951 - व.लि. - 2010 .- मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा आंत्रशोथ विनियम, 1983 के नियम 3 के अंतर्गत उक्त रोग फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी उपर्युक्त नियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से आगामी 4 माह की कालावधि तक अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.
मनोहर दुबे, कलेक्टर .
842
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2010
क्र. क- भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 05-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
15 शाहगढ़
सागर
गूगराखुर्द, प.ह.नं. 42
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
1.52 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 2, सागर
सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू- अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- ( 1 ) सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू- अर्जन ग्राम गूगरा खुर्द.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 3034- भू-अर्जन-2010 प्र.क्र. 06 - अ - 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3)
(4)
12 (1) सागर
शाहगढ़ जालमपुर प.ह.नं. 45
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
1.99 कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग क्र. - 2, सागर
सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग का भू-अर्जन ग्राम जालमपुर.
( 2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- ( 1 ) सोना नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में बण्डा बरायठा सड़क मार्ग का परिवर्तित मार्ग ग्राम जालमपुर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
843 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 6 - भू-अर्जन-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होत्ना है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)
(6) (2)
(4)
(5)
(1) विदिशा विदिशा
(3) भिंयाखेड़ी
0.160
19 15/1
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. - 2 , विदिशा .
15/2 0.111
0.087
सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र. - 2 के निर्माण हेतु.
13/5 0.100
13/6 0.090
0.080
13/7
13/44 0.080
0.230
12/1
0.146
1.209
0.125 13/4 12/2 योग
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र..क्र. 11 - भू-अर्जन-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टर में) (4)
(5)
(2) विदिशा
(1) विदिशा
(3) लोधाखेड़ी
0.034
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. -2, विदिशा.
0.161
0.485
240/1क 0.290 240/254 241 योग .
सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र. - 2 (आरएम -2 )के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
844
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्र.क्र. 4- अ-82-09-10- क्र.-347- भू-अर्जन-10- संशोधन.- तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम ससाबरड़ की अर्जनीय आबादी. भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाओं के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 331 पर दिनांक 5-3-10 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :-
त्रुटिपूर्ण प्रकाशन (1)
संशोधित प्रकाशन (2)
अनुसूची- भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में अनुसूची- भूमि का विवरण के कॉलम नं. 4 में महायोग :-2.226 हेक्टर
महायोग :-2.626 हेक्टर शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी.
खरगोन , दिनांक 16 अप्रैल 2010
क्र. 377 - भू- अर्जन- 10 - प्र.क्र. 30- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन कसरावद
1.767
पागाखेड़ी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कनेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
क्र. 378 - भू- अर्जन - 10 - प्र.क्र. 31 - अ- 82-09-10 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
5.461
खरगोन कसरावद बामन्दा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन .
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 376- भू- अर्जन- 10-प्र.क्र. 32 -अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:- 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वाराः प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(1)
चिचलाय
23.511
खरगोन कसरावद
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन .
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि का नवशा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू -अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
846
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 क्र. 381 - भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
7.214
कसरावद नाथ्यापुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 379- भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 34-अ-82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
1.327
कसरावद एकलधारिया
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन .
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
क्र. 380 - भू-अर्जन - 10-प्र.क्र. 33-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
खरगोन
5.329 कसरावद , काटकूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन .
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर कीं वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 382 - भू-अर्जन- 10-प्र.क्र. 36- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
खरगोन
0.687 कसरावद मैजमपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24, खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.' 848
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 क्र. 384- भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 37-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
8.462
कसरावद भीलगांव
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन .
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 383 - भू- अर्जन- 10-प्र.क्र. 38-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
4.242
कसरावद पाटयापुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 385 - भू-अर्जन-10-प्र.क्र. 39-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
7.013 खरगोन कसरावद बारदेवला
नोट
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 24 , खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 346 - भू-अर्जन- 10 -प्र.क्र. 2- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4)
(3)
खरगोन
1.246
दसौड़ा
बड़वाह
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर.
बामनखली तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
850
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 13 अप्रैल 2010
भू-अर्जन प्र. क्र.-14-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)
(5) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) खण्डवा पुनासा
कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
दिनकरपुरा (अ) आबादी (ब) शासकीय (कुल मकान -10) . 646.56 वर्गमीटर (कुल मकान -011) 635.24 वर्गमीटर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में ) (4)
(1)
खण्डवा पुनासा
सिवरियां (लगानी)
471.95 वर्गमीटर कुल मकान -06 ) .
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र . क्र.- 21- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (2)
(3)
(4) (1)
खण्डवा पुनासा धारकवाड़ी (अ ) शासकीय
468.70 वर्गमीटर (कुल मकान
-05) .
(ब) (लगानी) 1228.473 वर्गमीटर (कुल मकान -11 ) .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण,
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म . प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 15 अप्रैल 2010
भू-अर्जन प्र. क्र.- 15-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
(4)
(3)
(1) (2)
खण्डवा पुनासा
भुरलाय (अ) आबादी
305.37 वर्गमीटर (कुल मकान -04) .
(ब) शासकीय
815.86 वर्गमीटर (कुल मकान -09 ) .
(स) लगानी
1278.95 वर्गमीटर (कुल मकान -08) .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं . लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों 'का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2.) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म . प्र. पा. ज . कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
852
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 भू-अर्जन प्र. क्र.-16-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में ) (4)
(5)
(6) खण्डवा पुनासा
सिंधखाल (आबादी)
284.194 वर्गमीटर (कुल मकान -02) .
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र.-17-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) खण्डवा पुनासा
डाबरी (लगानी भूमि)
872.75 वर्गमीटर (कुल मकान -10) .
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र.-19-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके स.मने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके भाग 1 ]
853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का. वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1) (2)
(3)
(4) खण्डवा पुनासा
798.44 वर्गमीटर
जलकुंआ (अ) आबादी
(कुल मकान-010 )
(ब) शासकीय 1378.525
वर्गमीटर
(कुल मकान-11 )
(स) लगानी
1895.76 वर्गमीटर
(कुल मकान -14 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र.क्र. 20-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(4) (1) (2)
खण्डवा पुनासा
305.12 वर्गमीटर
भगवानपुरा (अ) आबादी
(कुल मकान-03 )
(ब) शासकीय 1465.06
वर्गमीटर
(कुल मकान-19 )
969.31
(स) लगानी
वर्गमीटर
(कुल मकान-18 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा . ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र . पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र.क्र. 22- अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन,'
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)
(5)
(6) खण्डवा
देवला
पुनासा
194.67 वर्गमीटर
(अ) आबादी
(कुल मकान-03 )
(ब) शासकीय 606.62
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
वर्गमीटर (कुल मकान-05)
म. प्र. पा . ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(स) लगानी 1077.25 वर्गमीटर (कुल मकान -12 )
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र.- 23-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4)
(5)
(6) खण्डवा पुनासा
2473.82 वर्गमीटर
दोंगालिया (अ) आबादी
(कुल मकान-12)
(ब) शासकीय
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म . प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
1389.65 वर्गमीटर
(कुल मकान-08 )
(स) लगानी
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
406.16 वर्गमीटर
(कुल मकान -12 )
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
855
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
भू-अर्जन प्र. क्र.- 24-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर) (4) खण्डवा पुनासा
वर्गमीटर 13554.98 (कुल मकान -62)
श्रमिक/कृषि मजदूर ग्राम-दोंगालिया (अ) आबादी भूमि में निर्मित मकान.
(ब) शासकीय भूमि में निर्मित मकान.
2189.06 वर्गमीटर (कुल मकान - 04 )
अनुसूची
.सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र.-29-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर) (4)
(3)
खण्डवा पुनासा
181.74 वर्गमीटर
सातमोहनी (आबादी)
(कुल मकान -02)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. , खण्डवा.
म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना , म. प्र. पा. जं. कं. लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
856
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल रकबा ( हैक्ट. में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) खण्डवा पंधाना नानखेड़ा कृषि भूमि रकबा 0.26 हैक्ट.
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग , इन्दौर .
घाटाखेड़ी धुलकोट मार्ग के कि.मी. 8/4-6 में सुक्ता नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे व प्लान आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, ( 2 ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण ) संभाग इन्दौर, ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन पंधाना में देखा जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र.-30-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) खण्डवा
0.53
बीड़
पुनासा
कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.
श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. विद्युत् गृह के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
857 भू-अर्जन-प्र. क्र.-31-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) खण्डवा
1.31 पुनासा सिंधखेड़ा
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर .
श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र. क्र.- 32-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) खण्डवा
सिवरियॉ
8.15 पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव , ग्वालियर.
श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे. वा. विद्युत् गृह के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
858
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 भू-अर्जन- प्र. क्र.-33-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
खण्डवा
3.14
कोड़ियाखेड़ा
पुनासा
कार्यपालन अभियंता, ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग , म. प्र. पा. ज . कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.
श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.- 34-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) खण्डवा
4.97
भिलाई
पुनासा
कार्यपालन अभियंता, (सिविल ) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर.
श्री दादाजी धुनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2× 800 मे.वा. विद्युत् गृह हेतु पहुंच मार्ग एवं जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संभाग, म. प्र. पा. ज. कं. लि. महलगांव, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 15 अप्रैल 2010
क्र. 625 - भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . चूंकि भूमि पर पूर्व में ही मार्ग का निर्माण किया जा चुका है . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )
(4) (2)
(3)
(1)
2037 वर्गमीटर देवास देवास
देवास सीनियर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) देवास फोरलेन मार्ग निर्माण.
(5) भू-अर्जन अधिकारी , देवास
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी देवास में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सचिन सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 15 अप्रैल 2010
क्र. 1610- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 25-अ- 82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सैलाना
रतलाम
16.98 0.94
1. मकनपुरा 2. ईगलीपाड़ा
17.92
कुल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम
मकनपुरा तालाब परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 16 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2009-10-क्रमांक-603- भू-अर्जन नहर-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
25.500
बड़वानी
बड़वानी
बालकुंआ
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2009-10- क्रमांक-604- भू-अर्जन-नंहर-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.367
बड़वानी
बड़वानी
नैनपुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला- बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है .
861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 24- अ - 82-2009-10- क्रमांक- 605- भू-अर्जन नहर-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
सिरसानी
4.463 बड़वानी
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला-बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला - बड़वानी , के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ - 82-2009-10- क्रमांक- 606- भू-अर्जन नहर-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्राम की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
0.750
काजलमाता
बड़वानी
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी, जिला - बड़वानी.
इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट : भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला- बड़वानी , के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
862
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 19 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 06- अ-82 वर्ष- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे ,क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पटेरा
दमोह
50.17
कुसमी
कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह .
कुसमी जलाशय बांध डूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- कुसमी जलाशय बांध डूब क्षेत्र योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग , हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 21 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) द्वारा दी गई शक्तियों का 863 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
जिला तहसील
का वर्णन ग्राम खसरा नं.
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
( एकड़ में )
कुल रकबा (एकड़ में)
(2)
(1)
(3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
16.50
कमका
4/3/2
2.66
रायसेन बरेली
कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी
41
1.65
0.34
न्यूकमका माईनर क्रमांक 1,2 हेतु भू-अर्जन. 45/1
2.61
0.47
60
8.80
0.18
7.63
62/1
0.52
62/2
0.52
15.00
15.00
62/3
0.52
15.00
62/4
0.52
1.23
40/1
0.24
70
0.43
9.98
0.20
69/3/1
8.57
71
0.20
5.17
72
8.27
0.23
93/1/1
4.00
0.24
93/1/3 3.56
0.25
98/1/2/1 2.00
0.06
93/2/2
0.05
6.00
98/1/2/2 8.00
0.10
4.23
0.15
98/2/1
100/2
0.55
0.05
62/1
7.63
0.05
69/3/1
8.97
0.33
0.23
0.05
93/3/2/2
69/3/2
8.97
0.33
69/2/1
8.97
0.24
0.10
69/2/2/1 1.50
69/2/2/2 7.47
0.24
99/1/1
2.80
0.25
0.30
105
4.89
5.00
0.36
99/2/1
3.50
0.16
4.74
0.25
99/1/2
3.50
0.15
99/2/2
3.00
0.15
97/1
97/2/2 6.35
0.30
0.30
116/1/1 9.32
60
8.80
0.12
33
0.39
3.73
20
6.32
0.90 864
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 (1) (2) (3) (4) .
(6)
(5)
(7)
(8) 30/1/1
4.00
0.55
30/1/2
1.70
0.14
30/2/1
3.50
0.51
30/2/2/1 1.66
0.28
27
3.84.
0.29
30/2/2 2.00
0.28
4.77
74/1/1
0.26
75/3
4.38
0.24
76
0.43
0.21
80/2
5.00
0.92
80/3
5.00
0.92
0.27
3.50
85/2/2/2/3
17.77
कुल योग :
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी बरेली जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री , बारना बाड़ी, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंडला, दिनांक 21 अप्रैल 2010
क्र. भू- अर्जन- 06- ( अ -82 )-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्ग लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) मण्डला मण्डला ग्वारा प.ह.नं.
6.74
सुरक्षात्मक कारणों से 13/7
सेनानी 35 वीं ( भा.र. ) वाहिनी वि.स.बल मण्डला.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के . खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
865 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 29 मार्च 2010
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- सिहोरा
क्र. एफ 570 - भू-अर्जन-09- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
(ग) ग्राम- भाटादौन
अनुसूची
(घ) प. ह. नं.-75 बं. नं . 581
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 ( हेक्टेयर में) ( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
खसरा
(ख) तहसील- अमरपाटन
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (ग) ग्राम-छांहन
(1)
(2) (घ ) क्षेत्रफल-07.833 हेक्टेयर.
2
खसरा नं .
क्षेत्रफल
3
0.06 0.69 (हे. में)
(1)
(2)
योग .. 0.75 140/1
5.000
141/1
2.024
144/2
0.809
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिहोरा- मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी. में हिरन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण .
निजी खाता भूमि योग किता
03 में से योग रकबा 07.833 हे.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- अमझर तालाब योजना.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
प्र. क्र. 5 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
(1 ) भूमि का वर्णन-
सिहोरा , दिनांक 5 अप्रैल 2010
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- सिहोरा
(ग ) ग्राम- खितौला
प्र. क्र. 4 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(घ) प. ह. नं.- 02/73 बं . नं.
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.801 हे .
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) 307/6
0.065 308/2
0.536 308/3
0.100 308/4
0.100
योग.. 0.801 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिहोरा- मझगवां मार्ग के 4/6 कि. मी . में हिरन नदी पर पुल निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया , दिनांक 8 अप्रैल 2010 क्र. भू-अर्जन- 2010-01-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन.-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- मानपुर
(ग ) ग्राम - गोहड़ी-
(घ ) क्षेत्रफल-अशासकीय रकबा 31.281 हे. एवं शासकीय रकबा-223.433 हे .
खसरा नं.
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2) अशासकीय सर्वे क्रमांक
1.738 5/3 8/3
0.809
[भाग 1
(2)
(1)
10/3
0.405
14
0.182
18
1.064
20/4
2.800
21/3
0.809
58/3
0.607
2.023
59/4
67/4
0.607
6/2
0.405
0.405
9/3
11
0.267
15
0.138
19
1.145
20/5
0.405
21/4
0.745
58/4
0.849
62/3
0.959
7/2
0.405
9/4
1.619
12
0.437
1.348
16
20/2
0.405
20/6
0.405
21/5
1.655
58/5
0.441
62/4
1.184
8/2
0.405
9/5
0.405
13
0.162
1.023
17
20/3
0.809
20/7
0.405
0.405
21/6
59/3
0.454
67/3
2.954
योग 31.281 हे.
शासकीय सर्वे क्रमांक
5/1
11.663
8/1
23.205
0.526
10/2 भाग 1 ]
867
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
58/1
7.102
15.637
62/1
8.190
67/2
5/2
6.835
9/1
4.653
2.654
20/1
58/2
6.175
62/2
7.507
6/1
32.817
9/2
4.888
21/1
21.186
9.138
59/1
63/2
1.140
7/1
18.786
10/1
10.067
21/2
1.011
59/2
6.596
23.657
67/1
योग .. 223.433 हे.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ सीमा अन्तर्गत प्रभावित भूमि एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा निर्धारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला उमरिया एवं क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4 ) भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- 2010-02-अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन.-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग ) लगभग क्षेत्रफल ग्राम- कुड़ी-13.342 हे. बेल्दी-10.947 हे. , महरोई- 4.083 हे . सलैया-7.628 हे .
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
कुड़ी-शास. भूमि
121
0.602
394/1क
0.324
1.589
192
416
4.000
0.725
193
योग .. 7.240हे .
अशासकीय भूमि
0.405
119/1ख
0.283
119/5
157/3
0.202
0.040
158/3
0.089
161/1
162/2
0.134
0.036
164/1
0.202
177/1ख
0.202
191/1
0.405
191/422
0.405
196/1
0.040
119/2
0.040
155/1
158/1
0.032
0.032
158/4
0.121
161/2
0.040
163/1
164/2
0.162
0.109
178/2
0.202
191/2
191/423
0.507
0.040
394/2
0.405
119/4
0.568
157
0.032
158/2
0.142
159
162/1
0.057 868
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2) 163/2
0.305 166/1ख
0.028 179/1
0.162 191/421/1
0.607 195/1
0.028 402/2
0.040
योग 6.102 हे.
ग्राम बेल्दी-शास. भूमि 1
0.656 48
1.320 10
1.620 194
6.606 41
0.202
योग .. 10.404 हे.
ग्राम बेल्दी-अशास. भूमि 36/2
0.121 45/1
0.097 38
0.061 45/2
0.101 39/1
0.020 47
0.143
योग .. 0.543 हे.
ग्राम महरोई-शास. भूमि
2.496 2
0.162 4
0.810
योग . 3.468 हे.
ग्राम महरोई-अशास. भूमि 3/1
0.040 3/4
0.113 3/51
0.028 3/7
0.069 3/2
0.040 3/5 क
0.024 3/5 घ
0.024
[भाग 1 (1)
(2)
3/3
0.113
3/5ख
0.049
3/6
0.113
योग .. 0.615 हे .
ग्राम सलैया-शास. भूमि
29
4.717
117
2.631
639
0.280
योग .. 7.628 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - भदार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , उमरिया में किया जा सकता है.
(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010
रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील-नेपानगर
(ग ) ग्राम- दर्यापुर ( नयाखेड़ा तालाब योजना ) भाग 1 ]
869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.54 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
172/1
0.64
0.550
189
0.140
188/2
187/1
0.160
187/2
0.08
186/1
0.36
186/2
0.32
185/1
0.34
185/2
0.14
205/1
0.44
204/1
0.13
204/2
0.24
योग .. 3.54
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नयाखेड़ा तालाब योजना ग्राम दर्यापुर से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
रा. प्र. क्र. 02-अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील-नेपानगर
(ग) ग्राम- रहमानपुरा, नावरा घाघरला डालमहु (घ) क्षेत्रफल लगभग- 54.46 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
.( 1)
(2)
ग्राम- रहमानपुरा
2/1
0.17
3/1
0.44
(2)
(1)
0.05
5
0.74
6
7/1
1.05
7/2
0.18
0.70
10/1
12
1.62
13
0.83
0.12
16
17
2.10
0.6
61
3.20
65
67
0.56
68
1.79
69
2.44
71
1.30
72/1
0.67
72/2
2.02
73
2.34
78
1.70
79
0.66
84.
0.10
0.53
89/1
0.26
90/1
90/2
1.19
1.52
93/1
0.24
112/1
0.93
0.64
112/2
0.12
114
0.50
115
116
0.10
148
0.50
152
0.23
153
0.23
154
0.14
155
0.17
156
0.23
158
0.01
160
0.004
162
0.03
169
0.95
0.57
171
173
0.70
0.81
174
योग 35.98 870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2)
(1)
ग्राम-नावरा
152
0.07
153
1.03
154
0.25
156
6.60
0.23
157
159
0.32
163
2.40
योग . 10.90
ग्राम-घाघरला
230/1
0.71
234
0.43
230/2
0.30
230/3
1.50
231/1
1.83
231/2
0.06
231/3
2.00
6.83
योग
ग्राम-डालमहु
215
0.25
231
0.50
54.46
योग .. 0.75 महायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील-नेपानगर
[भाग 1 (ग ) ग्राम- हैदरपुर
( घ) क्षेत्रफल लगभग- 47.22 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
1
3.67
2
2.88
4
4.87
5
1.00
8/1
2.96
8/2
0.20
9
3.92
10
2.88
12
1.59
13/1
0.98
13/2
1.00
14
3.58
18/1
1.65
18/2
0.80
19
1.70
20
4.84
21
4.69
23
0.41
24/3
1.70
25/1
0.10
25/2
0.10
25/3
0.10
25/4
0.13
25/6
0.20
25/5
0.05
24/1
0.05
24/2
0.07
35/1
0.30
53/1
0.25
53/2
0.25
53/3
0.15
55/1
0.15
योग .. 47.22
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हैदरपुर तालाब योजना से प्रभावित रकबा का भू- अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच , दिनांक 13 अप्रैल 2010
क्र.- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 01 - अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-नीमच
(ख ) तहसील-नीमच
(ग) नगर/ग्राम- मुण्डला
खसरा नम्बर (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
0.06
685पैकी
685पैकी
0.06
0.06
687
686 पैकी
0.35
0.10
690 पैकी
0.58
692पैकी
696
0.45
738
0.45
709
0.35
741 पैकी
0.03
0.09
690 पैकी
690 पैकी
0.09
686 पैकी
0.04
688
0.16
690 पैकी
0.06
694
0.02
695 पैकी
0.24
698
0.39
741
0.20
719/780
0.84
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम- मुण्डला की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 02- अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- नीमच
(ख) तहसील- नीमच
(ग ) नगर/ग्राम- सेमलीमेवाड़
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
930
0.09
0.01
931
0.14
933
934
973पैकी
0.06 0.22 0.18
1137 पैकी
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम सेमलीमेवाड़ की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 03 -अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नीमच
(ख ) तहसील-नीमच
(ग ) नगर/ ग्राम- विशन्या
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
451
0.06 872
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम-विशन्या की छुटी हुई निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बिजावर , दिनांक 15 अप्रैल 2010 क्र. अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-बिजावर
(ग) नगर/ग्राम- नयाताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.494 हेक्टेयर.
(1) निजी भूमि 1.494
(2 ) शास. भूमि निरंक योग : 1.494 खसरा नम्बर (1)
रकबा (हेक्ट. में) (2) 1186/2
0.120 1187/1
0.008 1187/2
0.305 1200
0.299 1240
0.480 1243
0.138 1244
0.080 1245
0.064
योग . 1.494
[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नयाताल तालाब के वेस्टवीयर के भराव हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर , दिनांक 16 अप्रैल 2010
क्र. 558 - भू-अर्जन-ओ.एस.पी. 2009-10- भू-अर्जन-प्र. क्र.- 48-अ-82-2008-09 संशोधन. कार्यालय पत्र क्र. 2806 - वाचक प्र. क्र. 48 - अ- 82-2008-09 धार, दिनांक 18 जून, 2009 ग्राम रणगांव, तहसील मनावर , जिला धार का रकबा 10.396 हैक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 1606 पर दिनांक 26 जून , 2009 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों में क्रमशः स्वदेश दिनांक 27 जून, 2009 के अंक में तथा राज एक्सप्रेस दिनांक 27 जून , 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है , जिनका जी नंबर 13650/09 है . जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
पूर्व में प्रकाशित
संशोधन प्रविष्टि
खसरा
रकबा खसरा नं.
नं.
रकबा (हेक्ट. में)
(हेक्टमें)
19/1
0.250
20/1
20/4
1.200
0.300
20/6
20/4 20/6 20/5
20/5
0.300 23/1/2
0.550
23/1/1
0.550 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी .
धार , दिनांक 21 अप्रैल 2010
क्र. 569- वाचक-प्र. क्र. अ- 82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन्1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम सेमल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 18.433 हेक्टर .
सर्वे नं.
अर्जित रकबा निजी
(हेक्ट. में) (1)
(2) 10/4
0.780 10/2/1
0.308 13/2
0.104 13/3
0.266 12/1/ 1 क
0.132 12/1 / 1 ग
0.132
0.140 20/3
0.400 21/1
0.100 21/2
0.360 22/1/ख
0.250 22/1 /क
0.250 22/ 1 ग
0.150
0.080 132/1/1/3 ख/1
132/2
0.240 132/1 / 1 /1 ख
0.493 134/1
0.250 134/2
0.175 135/1 क/1
0.160
0.040 133/1/3
135/ 1क/2
0.140 135/1क/3
0.160 136/1क
0.172 136/1 ख
0.060 136/2
0.420 138/1
0.272 139/ 1/ 1/ 1 क
0.280 125
0.150 122
0.150 154
0.410 155
0.050 159/1
0.420 160
0.060 161
0.045 51
0.180 186/1
0.190 185/1/2
0.100
873 (1)
(2)
185/1 /1ख
0.100
185/2
0.165
169/4
0.130
24/1
0.160
24/3
0.150
26/2
0.050
26/3
0.304
29/1/1/1
0.068
10/1क
0.064
10/1ख .
0.248
8/3
0.242
9
0.292
8/2
0.260
15/4
0.030
59/2
0.300
59/1/2
0.010
0.180
61/1
54/1क
0.200
54/2
0.021
54/1ख
0.288
54/3
0.150
54/1 ग
0.200
52
0.136
53
0.139
44/1/1
0.040
82/4
0.910
85/1
1.400
84
0.060
85/2
0.200
83/1
0.336
81/2/2
0.060
81/2/4
0.288
81/256/2/2
0.050
107/1
0.160
107/2
0.160
107/3/1
0.150
107/3/2
0.170
106/1
0.170
106/2
0.300
106/3
0.300
104
0.050
91/2/1
0.050
91/2/2
0.147
105/7
0.031 874
(2) (1)
93
0.200
0.050 92/2
86/1
0.160 86/2/1
0.200 86/3/1
0.160
0.100 86/3/2
86/4/1
0.575
योग .. 18.433 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 138.700 मीटर से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी 15 एवं उसकी माईनरों एवं सबमाईनरों तथा डायरेक्ट माईनर 72 के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 575- वाचक- प्र. क्र. अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- गणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.063 हेक्टर .
सर्वे नं.
अर्जित रकबा : निजी
(हेक्ट. में) (1)
(2)
0.150 129/1
130/1
0.063
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 128/1
0.616
133
0.050
0.550
107/1
105/2
0.028
103/2
0.215
106/1/1/1
0.500
25/1 /द
0.058
0.215
25/1 घ/1/ 1
24
0.370
23/2
0.180
23/1
0.123
0.160
22/6
0.145
175/5
22/5
0.160
0.080
22/4
0.160
22/3
0.160
22/1
0.160
0.096
21/1/2/1
0.096
21/2/1/1
0.096
0.096
21/2/2/1
79
0.240
18/2
0.128
18/1
0.128
18/3/1
0.250
0.050
181
4/2
0.352
4/3
0.528
5
0.500
138
0.764
0.180
4/4
132/1/2
0.391
0.025
129/3
0.340
137
0.884
135
134/3
0.592
134/2
0.100
134/1
0.100
0.009
121/2
121/1
0.060
177/1
0.290
122/2
0.040
120/1
0.360
0.050
80/1
119
0.400
0.020
159
158/1
0.010 भाग 1 ]
875
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2)
(1)
80/3
0.110
160
0.020
81/1
0.120
81/2
0.220
161/1
0.020
82/3
0.190
82/2
0.140
83
0.060
82/1
0.140
0.210
78
80/2
0.105
178/1/1
0.160
178/1/2/2
0.020
0.100
178/1/2/1
176/1 क
0.400
175/1/1
0.300
175/1/2
0.300
0.020
182
0.050
180/2/2
0.050
180/2/1
179
0.130
0.100
178/3/1
0.100
178/3/2
0.460
74
186/178
0.100
72
0.120
योग .. 15.063
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की उप नहर की चिखल्दा मायनर 2 की आर. डी . 40 मीटर से 2940 मी. तक एवं डी. व्हाय . क्र. 17 की आर. डी. 4750 मी. से 7760 मी. तक तथा खेड़ा मायनर की आर. डी. 240 मी. से 870 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 608 -वाचक-प्र. क्र. 70-अ-82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- कुण्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.800 हेक्टर में
सर्वे नं.
निजी
(1)
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
4/1/2
0.120
4/1/1
0.040
4/2
0.040
9/1
0.415
0.050
10/2
10/1
0.080
11
0.700
12/1
0.080
18/1
0.370
0.475
19, 20
0.430
22/2/3 , 21/2/3
योग .. 2.800
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी. 152270 मी. से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट माईनर 75 के बीच नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 4495 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, 876
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम-बंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.565 हेक्टर सर्वे
नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2) 47/12
0.023 47/13
0.052 108/2
0.438 112/1/19 क/2
0.043
0.043 112/1/197/3
112/1/10
0.050 112/1/12
0.058 112/1/13
0.153 112/1/14
0.141 112/1/15
0.025 140/1/5/1
0.008 140/1/8/1
0.007 140/1/8/2
0.008 140/2/1
0.020 140/2/2
0.020 140/3
0.021 140/8/1
0.038 140/8/2
0.038 140/1/4
0.028 140/7
0.055 141/1 , 142/1
0.031 141/2, 142/2
0.058 141/3, 142/3
0.021 141/4, 142/4
0.021 143/1
0.281 144
0.268 145
0.021 146/1
0.295 146/2
0.028 149/4
0.072 149/5/1
0.072
[भाग 1 (1)
(2)
150/1/1
0.079
150/2
0.049
योग .. 2.565
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 4500- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- बालीपुरखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.301 हेक्टर में
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
सर्वे नम्बर (1)
(2)
3
0.085
90/1
0.145
91/4/1
0.100
91/3
0.093
91/1/5
0.036
91/1/6
0.090
91/1/8
0.027
104
0.204
111
0.084
112
0.282
114
0.095
122/2/1
0.060
योग .. 1.301
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .
भाग 1 ]
877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 4506- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम-रालामण्डल
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.556 हेक्टर में
सर्वे
नम्बर
अर्जितरकबा (हेक्ट. में)
(1)
(2)
0.073
33, 34/1/3ख/9
0.056
34/1/1 ख/2 34/1/1 ख/3
34/1/2ख
0.041
0.127
34/1/ 3ख/4
34/1क
0.049
34/2
0.082
36/2
0.067
36/3
0.067
37/1/2
0.071
44/2/1
0.165
44/3/1
0.061
44/3/2
0.022
45
0.044
51/1
0.021
51/2
0.022
51/3
0.041
51/4
0.027
51/5
0.037
0.050
53/1/1 , 53/1/2
53/2/1
0.049
53/2/2
0.049
53/3/1
0.021
53/3/2
0.021
(1)
(2)
53/3/3
0.021
53/3/4
0.021
63/1
0.069
64/1
0.027
64/3
0.019
65/2/1
0.032
65/2/2
0.014
67/1
0.044
67/2
0.063
67/3
0.032
68/2
0.027
68/3
0.026
68/5
0.053
68/6
0.055
68/7
0.061
94/2/2
0.048
95/2
0.037
95/3/1
0.018
95/3/2
0.021
96
0.202
98/3/2ख
0.020
98/3/2क
0.070
98/4/1
0.110
98/4/2
0.108
98/5/1
0.036
126/1/2
0.120
128/1/2
0.048
0.212
128/1/3 , 128/2
129/179
0.010
132
0.164
133/1/6
0.062
133/2
0.137
134/3
0.193
142
0.079
143
0.034
योग .. 3.556
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
878
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 4512- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-उटावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.991 हेक्टर में
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)
(2)
1/1
0.042
1/2/1
0.035
2/1
0.049
2/2
0.035
3/1
0.070
3/2
0.035
4/1, 4/2
0.063
7/1
0.039
7/2/1
0.021
7/2/2
0.021
0.050
8/1, 10/1/1
8/2, 10/1/2
0.042
0.017
8/3/1 , 10/1/3/1
0.017
8/3/2, 10/1/3/2
0.017
8/3/3 , 10/1/3/3
8/4, 10/1/4
0.073
8/5
0.226
19/1
0.031
19/2
0.031
20/1
0.049
21
0.055
28/1
0.072
28/2
0.304
0.120
32, 33
35/1/1
0.073
35/1/2
0.011
38/2/1
0.128
280/2/1
0.039
281
0.080
288/2
0.025
288/3
0.017
289
0.009
[भाग 1 (1)
(2)
290/1/1
0.006
290/1/2
0.006
291/1/2
0.036
294/1
0.041
295/1/1/2
0.061
295/1/2
0.012
297/1/1
0.012
297/1/2
0.012
297/2
0.016
298/1/1/2
0.011
298/1 /2ख
0.033
298/2
0.015
0.036
299
301/1
0.097
301/2/1 क
0.027
301/2/ 1 ख
0.028
302/1/2
0.164
302/2
0.018
304
0.045
305/1
0.034
305/2
0.020
305/3
0.034
306/1
0.073
306/2
0.073
0.105
307/1/1 , 307/1/2/1
307/1/2/2
0.065
307/2/1
0.238
333/1
0.181
333/2
0.192
0.008
335/1
335/2
0.008
335/3
0.008
370/3
0.154
370/4
0.089
397/1
0.041
0.096
399
योग .. 3.991
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब की उप नहर निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग मनावर , जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 15 अप्रैल 2010
क्र. 535 - भू-अर्जन नहर - 2010 -प्र.क्र . 24- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अंजड
(ग.) ग्राम -फत्यापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.770 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
117/1
0.250
117/2
0.480
0.350
121/2 , 121/3, 121/4
128/1
0.070
121/5
0.270
122/1
0.300
122/4
0.940
122/2
0.150
105/1
0.220
104
0.380
83/3
1.360
4.770
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
879 क्र. 564 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .25- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड
(ग) ग्राम -मेहगांव
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.170
86/2 , 88/6 , 88/14
86/2
0.060
86/8
0.020
0.250
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 557 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .26- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
( ख) तहसील-अंजड
(ग) ग्राम -बिल्वा डेब 880
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.172 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
13/4, 23
0.194 21
0.295 13/2, 19/3
0.530 19/1
0.206 9
0.303 4/1 (क)
1.214 4/1 (ख)
0.230 2/4, 2/5
0.700
88/2, 90/2
0.445 88/3
0.077
90/5
0.170
88/1
0.036
0.028
89/1 , 89/2 , 89/3
159/9
0.372
159/3
0.186
0.364
158, 159/6
159/2
0.461
90/3, 90/4 , 160, 161/2 , 0.040
161/4
90/7 , 96/2 , 98 , 115/2 0.081
0.044
99, 101/4
100/2
0.243
101/5
0.566
0.356
101/2( क) 107/1 ( क)
0.247
101/2 (ख) 107/1 (ख)
107/4
0.048
107/5
0.182
107/3
0.182
107/2
0.372
8.172
योग.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 क्र. 549- भू-अर्जन नहर- 2010-प्र.क्र.27- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम - उच्चावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.457 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
145/15 0.255
146/10 , 146/6 ,
147/4
0.477
146/3क
0.067
144/7
0.347
142/1/2
0.161
142/1/1
0.312
95/13
0.136
95/21
0.108
98/3
0.055
98/4
0.089
95/20
0.043
98/13
0.047
95/12
0.055
98/12
0.054
95/11
0.219
95/24
0.206
95/23
0.059
95/22
0.166
93/20
0.166
93/19
0.080
93/6
0.158
93/16 , 93/5
0.235
93/3
0.196
93/2
0.138
93/1
0.180
7/9
0.449 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2) 7/14
0.089 7/13
0.359 7/6
0.155 11/4, 9 , 8/2
1.363 8/1
1.025 7/2
0.160 7/10
0.443 14/3
0.342 14/1
0.619 14/2
0.173 46, 47/2, 47/3
0.011. 155/4
0.013 148/4, 150/2
0.254 171/3
0.283 170/3
0.097 170/2
0.105 169/2
0.306 168
0.153 167/2
0.152 167/1
0.155 165/1
0.157 165/2
0.267 161
0.134 160/1
0.004 159/1
0.089 159/2, 180/8
0.065 158/2
0.130
0.251 156/4 , 157/4 , 157/3
155/7
0.055 155/6
0.057 155/4
0.231 181/1
0.218 180/12, 182/3
0.065
0.048 180/11/2 , 182/2
0.054 180/4 , 180/7 , 182/1 ,
184/12
0.023 25/4 , 26/2 , 27/3
28/4, 43/2 , 44/2
0.479 43/8
0.042 43/9
0.089 49/2
0.284
13.457
योग
881 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 569 - भू-अर्जन नहर- 2010 - प्र.क्र .28- अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम - बडगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.450 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
91
0.360
90/5
0.080
0.850
90/2, 90/3 , 90/4
90/8 , 90/9 , 90/10
93/2
0.100
89/1
0.090
89/5, 98/1
0.640
98/2
0.110
0.270
99/2 (ग)
0.680
99/2( घ)
99/4
0.010
0.460
108/3 , 107/1
104/4
0.220
104/5
0.190
107/5
0.430
107/4
0.520 882
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2) (1)
124
0.080
0.950 123/2 ( ख ) , 125/1
123/3
0.390 125/2
0.510 126
0.600 134/2
0.170
0.160 134/1 (क)
132
1.600 137
0.670 138/2
0.140 138/1
0.970
0.230 157/4, 158/3 ,
0.150 157/3 , 158/2
157/2
0.160
0.060 157/1 ( च)
157/1 ( घ)
159/3 (ख)
0.030 159/4 (घ)
159/5 (ख)
157/1 (ग )
0.160 159/3 (क)
159/4 (ग)
159/5 (क)
1.620 160/1 , 160/2 , 160/3 ,
0.780 161/1 ( ख ) , 162/2 ,
163/2(ख)
0.800 163/2(क)
163/1
0.040
0.750 163/3 ( क)
0.010 163/3 (ख)
163/4
1.170
1.240 122/4, 128/1 , 129
योग ..
18.450 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 547 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .29 - अ - 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम - बावडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.200 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
117
0.300
116
0.190
115
0.350
110
0.010
114
0.060
113
0.040
103/1
0.460
0.070
103/2
102
0.120
101/2
0.130
0.370
95
94/2/7
0.050
0.010
94/2/6
0.080
94/2/3
94/2/2
0.080
94/1
0.170
93/1
0.010
93/2
0.300
89
0.300
86
0.250
83/4
0.030
81
0.340
83/2
0.030
81/1
0.130
82
0.030
3
0.480 भाग 1 ]
883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
62
0.110
61
0.030
60/4
0..180
60/1
0.300
0.010
57
0.060
50/1/2
51/5
0.070
51/1
0.100
49/1
0.020
48/1
0.340
47
0.180
41/2
0.240
41/1
0.170
6.200
योगग....
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 562- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .30- अ - 82-08 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम -पिपल्या डेब
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.229 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.240
62/1/1 , 65/1
0.370
65/2, 62/1/2
(2)
(1)
0.060
62/1/3 , 62/2 , 65/3
0.120
59/1
0.500
58/2
56/2
0.540
55
0.250
53/2
0.460
9/3
0.510
0.200
17/1
0.060
15/3
15/2
0.250
15/1
0.090
0.460
25/1
0.030
25/2
0.030
25/3
0.030
25/4
0.030
25
0.010
26/2/4
0.008
26/2/3
0.030
26/2/2
0.050
26/2/1
0.220
29/8
0.150
0.230
3/1/2, 29/9/2
0.380
3/1/1 , 29/9/1
3/2
0.610
2/2
0.770
0.190
29/7, 27/1 ( ग) , 91/4
0.260
37/1 ( क)
113/4 ख
0.041
115/1
0.520
116
0.370
0.270
120/1/3 , 123/2/ 2ख
0.210
125/1
127/3
0.310
0.060
129/3
0.120
129/1 , 130/2
128/1
0.170
0.020
128/2/1
योग .
9.229
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
884
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 550 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .31-अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम - मण्डवाडा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.675 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
0.194 481/1 ख , 481/4
463/2
0.182 480/1ख
0.607
0.486 474/3 , 475/2 , 475/3
0.384 474/2, 475/1
465
0.243 465/1
0.154 465/2
0.142 465/3
0.073
452/1
0.210
योग .. 2.675 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवले. कन किया जा सकता है .
क्र. 565 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.32 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम -तलवाडा डेब
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.100 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.150
2/1
2/4
0.540
2/2
0.150
0.280
20/1 , 21/2
0.220
20/2, 21/3
19
0.350
0.610
23/1 , 17/3 , 24/2
13
0.440
12
0.750
10/1
0.010
42/1
1.070
50/5
0.440
50/6
0.220
53/3
0.470
50/4
0.010
53/2
0.140
52
0.190
0.040
54/1 (ख)
0.560
54/1 ( ग) , 59
58/2
0.260
85/1
0.040
85/2
0.160
योग 7.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .
885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 537 - भू-अर्जन नहर 2010 - प्र.क्र .33- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम - उजवानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.320 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
45/5
0.050
0.040
45/6
0.040
45/8, 45/18
45/9
0.030
46/1/1
0.460
46/2
0.260
0.010
42
0.780
28/13 , 43/1 , 43/2 , 43/4, 44/2 , 45/2
0.010
28/2, 44/1 , 32/3
0.050
36/2
36/3
0.240
32/2
0.430
0.360
31/2
1.460
31/1 , 10/4 ( घ ) , 30/4
0.020
32/1/1 , 33 , 34/1/1
0.080
34/2, 35/1/2
4.320
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 568 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र . 34- अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम - बजट्ट्टा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.437 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.510
80/1ख , 81/2
0.010
80/1 क, 81/1
0.110
82/6
0.080
82/1/1
0.170
82/2
0.180
82/3
0.170
82/4
82/5
0.150
0.350
83/1, 84/2/2
0.060
83/5 , 84/2/3
0.020
83/12
0.279
83/11
0.121
83/10
0.437
83/7
0.020
83/6
74/4
0.360
73/2
0.150
0.150
73/1
0.330
72
0.150
71/2 घ
0.200
71/1 घ 886
(1)
(2) 71/2क
0.190
0.560 71/1क, 49/2
71/2 ग
0.140 71/2 ख.
0.005 48/8
0.040 48/6
0.160 48/4
0.140 48/3
0.080 48/2
0.080 48/1
0.730 7
0.480 6/1/10
0.270 6/1/4
0.030 6/1/3
0.250 6/1/1
0.008
0.152 6/1/2क, 6/2/3
0.045 6/1/2ख, 6/2/5
6/2/1
0.150 6/2/10
0.180 6/2/2
0.170 3/7
0.530
0.040 11/1 , 12/1
8.437
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.-- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयोन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 558 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .35- अ- 82-0 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उत्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बड़वानी
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 (ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम - रेलवा बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.720 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
3/2
0.170
3/3
0.173
3/6
0.081
2
0.030
6
0.440
7/1
0.129
7/2
0.161
8
0.130
0.630
10/1, 10/4
10/2, 10/3
11/1/2
0.300
12/1
0.292
12/2
0.578
13/4
0.161
15
0.506
16/2
0.890
16/4
0.049
4.720
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 559 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .36 - अ - 82-0 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- बड़वानी भाग 1 ]
887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
( ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम -पिपरी बुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.020 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.330
177/1/1 (ख) ,
1.050
177/1/1 (क)
0.910
177/1/1 (ग )
185/4
0.520
185/5
0.160
185/3
1.230
185/2
0.340
185/1
0.080
184/3
0.030
197/3
0.150
196
0.930
195
0.060
4/1
0.080
4/5
0.030
2/1
0.950
184/1
0.100
168/3
0.070
योग.. 7.020
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 560 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.37- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम सांगोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.880 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.220
110/2(क)
0.170
110/2( ख)
0.170
110/2(घ)
0.170
110/2( च)
0.120
110/2 (ग)
0.370
110/1 (ख)
110/1 ( क ) , 106/2 , 107/3 0.88
1.38
108/1 , 109
108/2
0.50
0.500
89
44/2
0.360
0.150
44/3
0.260
44/5
0.210
44/1
0.390
83
0.200
88
0.630
81/2
0.090
82/1
0.330
81/1
0.570
90/4/1
0.430
90/1/2
0.160
41/2
0.320
41/1
0.670
0.520
39/1
39/2
0.040
98/1
0.100
36/1
0.800
36/3
0.280
37
0.420
36/5
0.330
28
0.840
24/2
0.300
योग .. 12.880
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
888
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 556 - भू- अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र 38- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम पीपरी डेब
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.263 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
14/1
0450 18/2
0.270
1.240 13/2, 18/1
24/9
0.170
0.160 19/3
13/6
1.290 28/2
0.303
0.110 30/4
0.120 77/2
0.070 77/3
0.060 77/4
76
0.020
योग .. 4.263 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 561 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .39- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम -बंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.690 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.210
86/1 , 90/3 , 90/2 ,
86/2
85/1
0.330
83
0.090
73/8
0.060
योग .. 0.690
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र . 567 - भू- अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .40- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़ भाग 1 ]
889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(ग ) ग्राम रणगांव डेब
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.100 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
90
0.050
0.010
90/4
90/2
0.200
89/2
0.110
89/1
0.110
85/1
0.100
85/2
0.060
79
0.060
86/2
0.030
0.300
33
78/2
0.100
34/2
0.220
0.200
34/1
32/2
0.180
32/3
0.290
31
0.210
27/2
0.380
0.130
27/3, 26/6 (क)
0.030
27/3, 26/6 (ख )
0.220
27/5 , 26/7 , 26/8
21
0.020
32
0.310
37
0.420
0.460
70
41/2
0.120
0.120
41/1/2
0.180
41/1/1 (घ)
15/4
0.180
0.220
14/5 , 14/6 , 15/5
15/1
0.040
14
0.040
योग .. 5.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 553 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .41- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील - राजपुर
(ग ) ग्राम - मंदिल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.580 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.320
11/2 , 11/3 , 11/4
0.820
8/2, 8/3
14
0.120
6/1
0.320
योग .. 1.580
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 541 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .42- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़ 890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(ग) ग्राम - हरिबड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.817 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला ' क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2) 173
0.126 169
0.011 167/3, 168/3
0.262
0.171 168/2 , 167/7
165/2/3 , 167/5 , 168/4 0.292
0.029 167/6
0.326 164/9,165/2 /1 , 167/4
0.085 164/8 , 167/1
0.039 164/7 , 165/2/2 , 167/2
0.269 162/2 , 164/5 , 163/1
162/3
0.704
0.516 161/5 , 161/7 , 162/4
162/5
0.296
161/3 , 151/2
151/7
0.197
0.194
176/2, 177/2
0.109
176/1 , 177/1
105/1
0.172
104/2
0.019
योग .. 3.817 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी . एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
-
क्र. 542- भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.43 - अ-82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की
[भाग 1 धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील - राजपुर
(ग ) ग्राम-नंदगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.87 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
103
0.720
95/2 , 95/3 , 96 , 97 , 98 1.190
70/2, 70/3क , 70/3ख, 0.570
70/4क, 70/4ख , 70/6 ,
70/8
1.630
71/1 , 71/2
0.430
65/1 , 65/3
1.380
64/1 , 64/2 , 64/4
0.590
63/2, 62/1
62/2
0.240
0.030
66/2/1 , 67/2
0.360
66/1 , 66/2/2 , 66/3
68/1
0.110
68/2
0.190
69/1 , 69/2 , 69/3 , 69/4 0.470
0.280
64/3 , 65/2
78/1
0.110
78/3
0.120
78/4
0.080
78/5
0.080
78/6
0.060
78/7
0.100
58/2
0.160
58/1
0.220
0.450
56/1 , 56/2
0.520
45/1, 41/2,44/8
40
0.330
0.450
143/2क, 143/2ख ,
143/3 , 143/4 , 143/5 ,
143/6
10.870
योग .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है,
क्र. 540- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .44- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-राजपुर
(ग) ग्राम-रेलवा खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.740 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
75/11
0.080
75/10
0.150
75/9
0.220
70/1
0.430
69/2
0.090
70/4
0.170
69/3
0.030
62/2
0.020
62/3
0.110
62/1
1.310
62/5
0.040
37/1
0.650
37/4
0.050
36/3
0.140
5/1/2
0.010
9
0.240
योग .. 3.740
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
891 नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 546 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .45- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम-सांकड़
( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.080 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
124/5
0.570
124/3
0.070
119/1
0.400
118
0.590
117
0.350
115/6
0.010
115/7
0.030
115/1
0.010
114/2
0.090
114/1/2
0.210
107
0.400
106
0.350
योग .. 3.080
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
892
क्र. 536- भू- अर्जन-नहर- 2010 -प्र.क्र.46-अ-82-0809.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम-कोयडिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.273 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
0.045 90/2,90/20,90 /3,90/4 , 90/19,90/5,90/6,90/ 7 , 90/8,90/10,90/11,90/16 , 90/17,90/18,94/5,94/ 6 , 94/7,90/21,90/22,90/ 25
89/1
0.325 89/2
0.317 88/2
0.228 88/1
0.885
0.455 87/1 , 84/2क, 87/2, 84/2ख
86/1 द, 86/ 1 ख 86/2
0.849
0.548 85/1,85/ 2,85/3,85/4
2.369 74/2,74/3,74/4,74/5,74/6 , 74/7,74/8,74/9,74/9,74/10 , 74/11,74/12,74/13,74/14,74/15 , 74/16,74/17,74/18,74/19,74/20, 74/21,74/22,74/23,74/24,74/25 , 74/26,74/27,74/28,74/29,74/30 , 74/31, 74/34, 74/37,74/38 , 74/41 , 74/42,74/43,74/44,74/45 , 74/46 , 74/47,74/48,74/49,74/50 , 74/51
0.386 75/1 , 75/2
0.47 76/1,76/2,76/3,76/4,76/5 , 76/6,76/7,76/8,76/9
83/1,83/2/1,83/ 2/ 2 0.903
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
0.243 77/1,77/2,77/ 3 , 156/2,156/ 5,156/10क , 162/6, 156/3,156/4,156/5 , 156/6क, 156/6ख , 156/28 , 156/7 , 156/8 , 156/9 , 156/10, 156/10ख , 156/24क, 162/4 , 156/11 , 156/12/1/2 ,
4.061 156/12/2 , 156/13,156/18 , 156/19 , 156/20 , 156/21,156/22 , 156/23,156/24क , 156/24ख , 156/24ग , 156/ 25क, 156/25ख , 156/26क, 156/26ख , 156/27,156/28
1.424 172/2,172/3,172/ 4,172/5,172/6 , 172/7,172/8,172/ 9 , 172/ 14,172 /15
0.618 188/1 , 188/2 192/1 , 192/ 2,192/3,192/ 5 , 192/4,192/ 5/1,192/9,192/ 6/ 1 ,
2.878 192/8/2,192/6/ 2 , 192/9/ 3,192/ 6/3 , 192/9/4,192/6/ 4,192/7,192/8/1 , 192/8/ 2,192/3,192/9,195/ 5/ 1 , 192/9/2,192/6/1,192/9/3,192/10
0.106 129/2, 129/6
1.746
0.213 152/2,152/9/ 2,152/3,152/4 , 152/5,152/9/1,152/11,152/9/2 , 152/10/ 2,152/10/3,152/3,152/13क , 152/14/1,152/14/2,152/14/3 145/1/1,145/1/2,145/1/3 , 145/1/4,145/2,145/3,145/4 , 145/5,145/ 6,146 151/2,151/3
0.197 योग .. 19.273 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र . 539 - भू- अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .47 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- हरणगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.460 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1)
(2)
0.190
117/2 , 112/3 , 114
96/8
`0.090
96/7
0.230
96/6
0.220
96/1
0.130
96/2
0.090
96/3
0.110
96/4
0.180
96/5/2
0.100
96/5/3
0.040
0.050
96/5/4
96/5/1
0.010
97/1
0.040
98/1
0.110
0.650
99
103
0.270
104
0.750
89
0.390
86/3
0.210
86/4
0.080
0.080
86/2
86/1
0.070
91/3
0.790
90/8
0.030
0.140
186/2
(1)
(2)
197/9
0.000
197/10
0.050
0.040
197/11
0.150
198/4
0.150
199/1
181/5
0.100
181/2
0.090
181/1
0.050
0.100
181/3
0.110
180/9
180/10
0.100
0.220
204/4
0.260
205/3 , 205/4
206/1
0.190
0.160
207/3
208/2
0.090
208/1
0.070
0.170
165/1
165/2
0.140
163/2
0.120
163/5
0.010
163/1
0.160
163/4
0.010
160/2
0.100
161/3
0.020
161/1
0.060
19/2
0.080
19/1
0.130
17/2/8
0.160
17/2/1
0.070
14/4
0.200
0.050
14/2
8.460
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
894
क्र. 543- भू-अर्जन नहर 2010- प्र.क्र .48- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- सिंवई
( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.990 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
80/1,88 /4 , 88/5 , 80/2 , 80/3 0.930 65/2, 65/3
0.810 64/1
0.590
0.400 63/1 , 63/2
0.740 64/2, 66/2
66/1
0.470
0.340 76/2 , 76/3 , 76/4
73
0.330
0.640
74/1, 74/2
0.300
72/5 , 74/2 , 75/1
0.570
72/2 , 72/3 , 72/4/1
1/1
0.050
1/2
0.140
0.680
1/3 , 2/1 , 2/2 , 1/4 , 1/5 ,
1/6 , 2/4, 2/5 , 3/1 क, 3/1 ख,
5,6
योग .. 6.990
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
[भाग 1 क्र. 538 - भू- अर्जन नहर 2010 - प्र.क्र .49 - अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम- सुराना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.740 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
270/7
0.340
270/5
0.240
270/6
0.570
286
0.320
286/2
0.440
366/1
0.320
366/5
0.190
366/6
0.190
366/3
0.160
366/7
1.000
375/4
0.050
375/6
0.200
375/7
0.010
0.240
375/8 , 378/12
0.270
375/9 , 374/2 , 378/13
375/2
0.060
378/2
0.430
373
0.990
392/6
0.130
392/5
0.170
392/4
0.350
0.500
392/3 , 393/2 , 394/2
0.380
393/1 , 394/1
363/1
0.305
363/2
0.415 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
381
0.020
299/4/1
0.180
299/3/1 , 299/2/2
0.130
300/2 , 299/2/2/1
0.080
300/3/1
0.010
301
0.100
0.120
301/8 , 302/1 , 303/1
304/7
0.020
304/6
0.090
304/4
0.090
304/1
0.080
347/2
0.100
383/1/2
0.260
310/2 K
0.030
354/2
0.100
0.270
354/1 , 353/4, 354/3
0.160
,
355/1 , 355/4 , 356/1
355/3 , 355/2
0.100
342/2, 343/4
0.500
343/2 , 342/1 , 341/3
378/1
0.010
390/2
0.020
10.740
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 551 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .50- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
895 (ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-सांगवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.510 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
36.
0.166.
57
0.045
55
0.607
103/1
0.036
103/2
0.040
103/3
0.040
105/1
0.138
105/2
0.024
10/4
0.170
10/5
0.065
10/2
0.113
10/1
0.154
10/3
0.020
10/10
0.194
10/11
0.053
8/11
0.053
8/12
0.089
8/13
0.061
9/5
0.020
12/6
0.020
19/1
0.162
19/2
0.024
20/2
0.049
20/1 .
0.718
21/4
0.219
21/1
0.113
21/2
0.113
21/3
0.085
23/1
0.150
0.024
65/4
0.036
65/2
0.073
65/8
0.032
65/1
0.105
21/5
0.121
75
0.364
67/1
0.024
योग
4.510 896
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 548- भू-अर्जन् नहर - 2010- प्र.क्र.51-अ-82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- बड़सलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.559 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
275
0.010 277
1.030
0.820 282
284
0.420 186
0.080 184
0.020
183
0.650 182
0.340
122
0.990
123/1
0.180
0.540
119/6,121/ 2/ 1 , |
118/1/1/8
0.110
0.040
117/2/2, 117/5 117/2, 117/4
118/1/2
115
0.470
112
0.180
113/1
0.070
51
0.130
[ भाग 1 (1)
(2)
0.010
119/5क
65
0.430
0.030
64
0.520
63/4, 63/5
0.010
63/3
57
0.170
61
0.410
0.260
60/2/2
20
0.560
19
0.170
18/7/3
0.260
21
0.010
0.080
21/3 , 21/4 , 21/5 , 23/2, 23/4 , 24/2
24/1
0.120
25
0.010
18/6/2
0.250
18/6/1
0.010
0.060
18/4 , 18/5
6
0.400
4
0.190
2
0.200
301/1
0.110
303
0.310
0.220
89
88/5
0.060
88/4
0.050
88/3
0.060
87
0.150
86/5
0.210
315
0.120
317
0.320
319
0.550
321
0.120
320/1
0.190
320/2
0.070
320
0.440
330
0.590
331
0.330
328/3
0.300
328/1
0.030
320/6
0.110
60/2/1
0.010
18/7/4
0.320 भाग 1 ]
897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2)
(1)
320/3 ग
0.030
320/3ख
0.030
320/ 3क
0.029
320/4
0.090
334
0.190
336/2
0.140
336/1
0.160
345/5/1
0.100
346/2
0.100
346/3
0.110
346/4
0.090
346/5
0.070
346/6
0.010
61/1
0.140
18/7/1
0.140
18/8/2
0.070
18/8/1
0.060
0.090
18/9क, 18/9ख
16.559
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर के निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 544- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .52 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम- खजूरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.682 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2)
(1)
427
0.659
396/1
0.270
397/1
0.399
402/3
0.211
402/2
0.352
402/1
0.055
403/2
0.141
226/8
0.224
226/3
0.268
226/2
0.407
226/1
0.045
225/8
-0.166
225/5
0.137
225/4
0.013
232/1
0.064
232/3
0.050
232/2
0.197
231
0.183
235/1
0.484
236/3
0.381
236/1
0.362
250
0.106
0.305
209
208/3
0.187
208/1
0.256
207/2
0.128
0.069
207/3 , 207/4
204/1
0.074
205
0.159
204/2
0.002
206/2
0.064
200
0.429
198/2
0.161
193/3
0.124
193/2
0.031
199/2
0.144
199/3
0.093
185
0.193
186/2
0.226
186/1
0.150
102
0.213 898
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2) 102/2/1
0.207
102/1/1/3 0.222 102/1/1/1 ,
101
0.128 100
0.208 78/7
0.111 78/1
0.332 83/2/1
0.135 83/2/2
0.108 83/2/3
0.094 61/1
0.140 61/2
0.129 61/3
0.143 59/1
0.003 58
0.227 54
0.555 49
0.010 55/7
0.060 233
0.398 216
0.295 161
0.025 199
0.134
0.311 184/2 , 184/3
183/4
0.197 183/3
0.065 181
0.050 437/10
0.003
0.561 437/7 (क)
0.173 437/7 (ख)
120/4
0.502 26/1
0.280 118/1
0.045 27
0.537 222
0.002 57/1/2
0.110
योग .. 14.682 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1 क्र. 555 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र.53 - अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- बघाड़ी
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 35.418 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
259/1
0.422
259/2
0.225
261
0.099
260/3
0.011
625/11
0.185
625/18
0.445
622/12
0.152
625/16
0.159
625/14
0.022
625/15
0.333
625/8
0.019
625
0.072
2.110
101
0.151
101/1 , 101/3
101/11
0.224
101/2
0.257
109/12/1
0.188
62
0.103
109
4.152
12
0.047
90
0.215
97
0.041
101
1.210
101/11
0.001
100
0.075
91
0.317 भाग 1 ]
899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2) 109
0.124 106
0.054 107
0.245 205
0.975 104/2
0.135 104/3
0.449 104/1
0.360 125
0.226 125/5
0.300 125/10
0.073 386
0.050 125
0.848 105
0.171 125
0.146 122/2
0.087 123/2
0.104 125
0.102 126/1
0.025 129/2
0.080 232
0.406 196
0.198 226/2
0.127
0.404 226/1
21/1
0.323 206/6
0.068 206/3
0.387 206/4
0.257 207/1
0.071 208
0.145 109
0.101 133
0.392 387
0.275 233
1.044 628/31
0.022 628/34
0.187 637/8
0.049 628/7
0.206 628/41
0.206 437/8
0.377 625/22
0.071 437/8
0.026 437/8
0.156 628/15
0.121 437/8
0.017 (1)
(2)
382/6
0.254
383
0.004
382/6
0.037
382/2/2
0.085
382/7
0.097
381
0.540
367/3
0.003
380/13
0.082
380/11
0.107
380
0.060
363
0.027
380/9
0.285
371
0.194
402
0.166
352/3
0.277
347
0.548
341
0.319
265/1
0.001
347/2
0.369
0.176
265/4
265/2
0.003
265/3
0.105
267
0.586
262/1
0.167
262/2
0.150
262/3
0.157
270/3
0.255
259/1
0.321
259/2
0.216
270/2
0.156
270/1
0.148
271
0.642
281/1
0.018
240/1/1/1/1/1
0.011
272
0.312
272
0.211
246/1
0.231
245
0.311
244
0.058
253
0.059
242
0.768
240
0.733
241
0.025
0.563
239/2 900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
234/1/2
0.053
234
0.115
232/7
0.512
232/9
0.172
232/6
0.212
0.088
234/1 , 234/3 , 239/2
0.366
233/6, 37
233
0.071
629/17
0.637
629/12
0.114
629/17
0.090
629/20
0.016
631/19
0.368
632/7
0.113
323/6
0.039
232
0.248
232/6
0.260
232/7
0.184
629/7
0.498
योग .. 35.418
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 552- भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र.54- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-ठीकरी
[भाग 1 (ग) ग्राम- बांदरकच्छ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.644 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
302
1.580
304/6
0.105
304/5
0.483
1.110
276/2, 243/2 ,
243/3 , 276/3,
242
0.441
236
1.230
239/2
0.031
245
0.138
143
0.262
0.059
141/3 , 142
249/2
0.436
141
0.262
252
0.109
304/7
0.039
158
0.160
0.466
159/4/1/1 , 153/1/2 ,
159/1/3 , 1591/1/2
159/1/4
159/5
0.031
0.005
154/2 , 155 , 156/1/5 ,
156/3
297/9
0.188
0.225
188/3 , 189/3
0.248
188/2, 189/2
187/6
0.461
196/2
0.306
187/11
0.125
183
0.604
187/1/1/1/3
0.373
182
0.005
201/3/4
0.128
201/3/3
0.074
201/3/2
0.064
301/4
0.251
0.178
215/4क, 215/4 ख
193
0.599
300
0.068
301/10
0.092
0.038
301/9 भाग 1 ]
901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
301/7
0.375
0.448
249/1/2 , 249/3 ,
251/1/2 251/2/1
0.013
192/2/2
0.834
191
12.644
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 554- भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र .55 - अ-82-08- 09.--- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील - राजपुर
(ग) ग्राम- दमदमी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टर.
खसरा नंबर
(1)
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (2)
112/1 , 119/2
112/2 112/3
0.250 0.120 0.140 योग .. 0.510
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 545 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र.56 - अ - 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील - राजपुर
(ग) ग्राम- सनगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.870 हेक्टर .
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (2)
खसरा नंबर (1)
6/2
0.140
0.140
0.010
0.460
9/1 , 9/2 , 19/2 , 9/3 , 19/1 , 9/4 , 19/4 , 9/5 , 19/5 , 19/3 , 19/4
0.050
0.200
0.030
0.170
0.180
0.050
0.240
8/4 8/3 18/2 18/3 49/1 50/2 50/1 70 69 0.160 68/5 68/1 , 68/4 , 68/7 0.040 योग़ 1.870
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
902
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 563 - भू- अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र .57- अ- 82-08- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- मुड़ला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.273 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.097 77/1 ( ख) , 77/1 ( ग)
77/3
0.260
0.370 77/1 (क)
75/3, 76/1
0.500
0.570 95 , 96 , 97
0.050
98/1 , 98/3
98/2
0.510
99/1
0.080
99/3
0.081
0.567
130/1 , 130/3 , 130/4
130/5
0.076
135/2 , 135/4 , 135/5 ,
135/6
99/4
0.227
0.470
99/2, 107/1
0.364
109/1 , 109/3
114/4
0.310
114/3
0.030
[भाग 1 (1)
(2)
114/7
0.420
114/2, 114/9
0.530
0.700
114/8, 114/10 , 113/4
0.342
108/4, 119/1
109/2, 117/2
0.250
0.161
118/4 (क)
141/3
0.259
141/4
0.486
141/2
0.040
133/4
0.042
130/6
0.081
25/11
0.040
25/7
0.300
25/6 .
0.410
25/3
0.060
24/4
0.041
24/3
0.040
24/2
0.049
0.252
37/15 , 31/1 , 31/2
0.081
136/1 , 136/2 , 136/3
11
0.020
12, 14
0.460
80/2
0.348
83/1
0.202
79/1/2
0.753
71/6
0.340
योग 11.273
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 566 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र . 58- अ- 82-08- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला - बड़वांनी
(ख ) तहसील- राजपुर
ग्राम- खड़कल
(ग)
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.021 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
88/4
0.073
1.020
88/2, 95/2,
88/3 , 95/3
0.696
4/2, 13/2,
5, 13/3 ,
6/1, 26/3
0.030
6/6, 11/3
0.202
8/3, 9/3
योग .. 2.021
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 575- भू-अर्जन- नहर - 2010 - प्र.क्र. 60- अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- बड़वानी
903 (ख) तहसील- ठीकरी
ग्राम- दाभड़ (ग)
( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.311 हेक्टर.
खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में) (1)
(2)
0.470
166/1 , 166/2
167/1
0.367
168
0.364
171/1
0.620
171/2
0.189
172/2
0.015
170/1
0.129
0.363
173/2
174
0.400
175
0.046
177
0.445
178
0.920
46
0.090
0.333
48/1, 48/2
49/3
0.157
0.302
49/2, 52/1/2
52/1/1
0.066
53
0.304
54
0.054
59
0.055
34
0.672
32
0.598
31/1
0.280
31/2
0.218
27/1
0.192
26
0.183
14/237
0.788
214
0.103
213
0.134
212
0.107
211
0.207
204/1
0.140
योग . 9.311 904
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट .- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 580 - भू- अर्जन-नहर-2010 - प्र.क्र. 62- अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग ) ग्राम- कपाल्याखेडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.853 हेक्टर.
खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2) 167
0.304 166
0.118 166/168
0.044
0.220 165/1 , 165/2, 165/3
0.289 164/1 , 164/2
56
0.100 133
0.190 134
0.124 135/1
0.163 134
0.053 136
0.195 148
0.158 147
0.131 144
0.440 137
0.281 139/199
0.098
0.220 129
127
0.341 126
0.144
[भाग 1 (1)
(2)
125
0.123
124
0.150
122
0.630
121
0.355
0.436
108
0.345
108
0.044
109
107
0.749
0.408
1
योग .. 6.853
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 573 - भू-अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र. 64 - अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम-रणगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.073 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में )
(2)
(1)
182
0.199
180/1/1
0.495
0.260
178
180/1/4
0.439
180/2
0.011
175
0.134
0.173
179 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2)
(1)
0.252
180/1/2
0.276
169/1/1 , 169/1/2
169/2, 169/3
132
1.189
0.220
133/1 , 133/2
134
0.123
78/2
0.075
17
0.145
18/190
0.591
20/1
0.542
20/4
0.574
20/3
0.083
41/192
0.817
23/1
0.544
51/2
0.029
51/1
0.091
योग .. 6.073
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 576 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र.क्र. 65- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम-जरवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.277 हेक्टर .
खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
186/1
0.200
905
(2)
(1)
0.218
187
0.725
189
176
0.197
177/1
0.350
177/2
0.045
178
0.349
172
0.044
171
0.538
169
0.231
157
0.012
0.273
161
168/2
0.108
168/1
0.235
162
0.056
166/1
0.055
165
0.256
164/1
0.184
0.184
164/2
0.084
146/1 , 146/2
104
0.485
105
0.225
55/2
0.299
54
0.333
47/2
0.336
47/1
0.305
37/2
0.167
46
0.118
40/4
0.200
40/3
0.176
0.013
40/2
38/2
0.096
38/1
0.180
योग .. 7.277
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
906
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 571 - भू- अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र. 67- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- बड़वानी
(क)
तहसील- ठीकरी
(ख )
ग्राम- दवाना
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.511 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में )
(2) (1)
376/1
0.276 380/2
0.763 403
0.218 380/1
0.011 401/1
0.202 402
0.466 392/1
0.460 386
1.152 387
0.222 360/2
0.286
0.756 359/1 , 399/2
0.470 357/1 , 357/2
0.437 335
0.010 294/2
334
0.615
0.324 331/2
331/1
0.288 307
1.211
0.886 313/1/1 , 313/1/2 , 313/1/3, 313/1/4
320
0.548 321/1
0.174
0.264 311/2
376/2
0.041 371
0.997
0.090 276/1 , 276/2
277/1
0.010
0.427 277/2
(2)
(1)
278
0.431
279/2
0.199
279/3
0.064
279/1
0.225
270/1
0.775
0.300
267/1 , 267/2
0.390
238/10
264/1/2/1
0.489
264/1/1
0.370
264/2
0.148
262/3
0.032
262/4
0.056
262/10
0.032
0.156
258/4
257/1
0.260
256/2
0.322
255
0.256
254
0.356
253
0.251
252/3
0.366
0.405
252/2
252/1/2
0.178
252/1
0.179
251/2
0.339
0.023
251/1
250/1
0.010
0.010
262/5
258/3
0.234
257/2
0.066
258/2
0.101
257/3
0.172
0.239
257/4
245/2
0.208
245/1
0.206
246
0.433
21
0.070
20/2
0.097
20/1
0.776
24
0.398
9
0.034
0.253
8
0.062
7
6
1.207
4/5
0.038
4/6
0.010 भाग 1 ]
907
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
4/4
0.055
4/3
0.070
4/7
0.074
4/2
0.047
4/1
0.040
3/2
0.329
274
0.444
273
0.622
योग 24.511
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु .
नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 579 - भू-अर्जन- नहर - 2010 - प्र.क्र . 69- अ- 82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- लखनगॉव
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.807 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
359/1
0.354
360
0.117
357
0.732
359/2
0.143
359/3
0.131
359/4
0.175
359/5
0.164
359/6
0.051
352
1.122
(1)
(2)
349
0.521
348/1
0.331
348/2
0.065
347/2
0.247
335
0.273
334
0.287
332/1
0.393
330
0.03
328/2
0.249
328/1
0.69
321
0.721
356
0.002
212
0.387
213
0.045
0.065
244
210/1
0.041
214
0.372
215
0.234
216/2
1.238
227/3
0.12
225
0.232
223
0.701
222
0.625
242/1
0.402
242/2
0.411
243/2
0.032
0.200
248
250.
0.215
163
0.025
162/2
0.151
162/1
0.225
160
0.578
136/3
0.091
0.050
159/1
137
1.101
221/2
0.159
219/3
0.250
221/1
0.180
181
0.010
184/3
0.223
184/2
0.296
184/1
0.167
185/1
0.014
185/2
0.192
186
0.154 908
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2) (1)
189
0.125 190/2
0:254 194
0.026 190/1
0.014 192
0.330 193/2
0.074
16.807
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 581 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र.क्र . 72-अ-82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क ) जिला - बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम-सेगवाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.230 हेक्टर.
खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
393
0.083 389
0.332
0.439 387/1 , 387/2
385
0.033 384
0.295 380
0.279 375
0.016
0.045 374
376/1
0.246
0.383 376/2
368/4
0.174
[भाग 1
(2)
(1)
184/1
0.634
185
0.279
0.226
186/1 , 186/2 , 186/3
63
0.397
0.343
61/5
61/4
0.026
योग .. 4.230
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 577 - भू- अर्जन नहर - 2010- प्र.क्र. 74-अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- अजन्दी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.517 हेक्टर.
खसरा नम्बर निजी
(1)
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (2)
101/1/1/1/2
3.505
101/1/1/1/4
101/1/2/1
101/1/1/2/2
101/1/1/1/3
101/1/1/2
101/1/1/3
101/1/1/4
101/1/2
101/2/1 ,
101/2/2
101/2/3
101/2/4 भाग 1 ]
909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(2) (1)
102/1
0.047 100/2
0.621
0.208 100/1
0.347 99/1
0.083 98
0.576 105/3
106
0.546
0.363 107/2
96
0.113
0.026 109
0.270 95
1.847 111/1 , 111/2 ,
111/3 , 111/ 3K
111 /3ΚΗ
123
0.384 122/1/8
0.081
0.025 121/9
0.187 121/13
121/12
0.110
0.408 121/5
121/6
0.066 146
0.429
0.493 153/1
153/2
0.117 152/1
0.268 152/2
0.171 152/3
0.269 152/4
0.156 152/5
0.036
0.017 152/6
0.151 153/4
0.178 156/1/2
0.076 155
0.154 154/3
0.129 154/4
0.138 177/1
216
0.014 176
0.299
0.235 181
180
0.265
0.537 174
173/2
0.353 170
0.102
0.069 84/1
(2)
(1)
0.293
84/3
0.391
85/1, 85/2
0.078
24
0.020
29/2
0.040
31
0.040
30
0.040
28
0.058
27
0.050
26
25
0.202
37
0.010
9
0.234
8/3
0.065
0.081
8/2
0.069
8/1
6
0.407
0.240
7
112/1K
0.116
0.167
112/ 1 /ΚΗ
16
0.309
0.138
15/3
योग .. 17.517
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 574 - भू-अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र . 75- अ- 82-2008- 09.--- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी 910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
ग्राम- सेमल्दा डेब
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.361 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में) (1)
(2) 274
0.292 275
0.444
1.384 270/1 , 270/2 , 270/3
271
0.463 267/1
0.424 184
0.393 183
0.073 186
0.241 188
0.385 195
0.381 194
0.024 198/1
0.425 200
1.266 203/1/1/2
0.307 206/1
0.376 206/1/2
0.374 190
0.352
0.345 207/1/4
0.075 211/1/2
0.675
224/1
0.272
0.243 223/1
0.143 223/2
0.147
222/1
0.299
221/1 ख
0.282
221/1 /2क
0.010
148/2
0.143
149/2
0.570
150/2
0.169
150/1
0.169
152
0.241
0.199
273
0.435
208 224/2 272 181
0.190
170/1
0.224
170/2
0.147
168/1/2
0.016
168/3
0.230
[ भाग 1 (1)
(2)
166
0.464
189/2
0.280
203/1/2/2
0.023
203/1/2/1
0.043
203/2
0.326
206/4
0.381
249
0.271
248/1
0.272
247/1
0.139
247/2
0.139
0.246
246/1, 246/2
242
0.283
242/1
0.039
241/1/3
0.148
244/1/2
0.474
210
0.020
231
0.098
239
0.410
234
0.410
221/2
0.067
योग . 17.361
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट:- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 570 - भू- अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र . 77 - अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम - हतौला भाग 1 ]
911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
लगभग क्षेत्रफल-17.292 हेक्टर.
(घ)
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2) 326/6क
0.349 326/6ख
0.162 325/7
0.172 250/1
0.549 250/2
0.489 251
0.177 254
0.093 249
0.502 246
0.492 256
0.209
1.367 193/1/3 , 193/1/2
194/332
0.349
0.312 194/1 , 194/2, 194/3
67/1
0.315 64/1
0.063 62/5
0.064 54
0.361 53
0.260
0.345 50/1 , 50/2 , 50/3
49
0.122 48/3
0.127 48/2
0.123 326/27 क
0.157 329/ क
0.133 329/6ख
0.363 280
1.332
0.523 281/2/1
282
0.334
0.373 283/2
84/1
0.569 84/2
0.181 14
0.418 17
0.197 18
0.093 25/5
0.176 25/2
0.279
0.185 25/3क, 25/3ख
0.026 25/326
25/1
0.393 19/2
0.158 20
1.056 193/1/3
0.075 193/1/4
0.343 246
0.27 244
0.355
0.23 243/2
243/1
0.246 215/1
0.753 215/2
0.181
(2)
(1)
214/1
0.015
214/2
0.388
219
0.025
218/3
0.076
217/4
0.089
217/3
0.094
218/2
0.034
0.17
218/1
योग .. 17.292
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 578 - भू- अर्जन- नहर - 2010- प्र.क्र . 83 - अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- बड़वानी
(क )
तहसील- ठीकरी
(ख)
ग्राम- ठीकरी
(ग)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.634 हेक्टर .
खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
582
0.300
0.248
57/1 , 57/2
58/1
0.155
58/2
0.155
80
0.380
0.554
81/1 , 81/2 , 83/1
79/3
0.004
77/2
0.006
77/3
0.187
76
0.309
75/1
0.135
75/2
0.135 912
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2) 101
0.140 270
0.789 267/1
0.252 267/2
0.302 152/1
0.324 151 .
0.717 143
0.328 142/2
0.214
योग.. 5.634 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 572- भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र.क्र . 84- अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजा के लिए आवश्यक है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम-कुऑ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.118 हेक्टर.
खसरा नम्बर निजी अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में)
(2) (1)
261
0.445 260
0.130 262
0.438 263
0.451 265
0.185 264
0.013 266
0.283
1.810 267/1 , 267/2
270
0.286 274
0.166 273
0.569
0.150 276
277/2
0.055 278
0.966 289
0.627 (1)
(2)
291
0.658
302
0.334
0.622
103/1
102
0.038
103/2
0.018
97
0.114
0.666
98/1, 98/2
98/3, 98/4
0.520
94/1 , 94/2
1.075
92/1 , 92/2 , 92/3 ,
92/4, 92/5
0.966
90/1 , 90/2
263
0.309
0.087
254/1, 254/2/2
255/1
0.368
257/1
0.100
255/2
0.287
258
0.042
0.668
231/3/2 , 231/3/1
0.411
96
0.269
105/2
0.022
79/1
78
0.485
75/1
0.413
76
0.262
72/1
0.423
0.076
68/1 , 68/2
66/1
0.025
60
0.019
58
0.158
0.003
18
17
0.037
0.970
12
11
0.191
10
0.184
0.351
9
4/2
0.320
4/1
0.771
3
0.675
2/1
0.607
योग : 20.118
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अप्रैल 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
८
बैढ़न, दिनांक 22 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 781 - भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग) पटवारी हल्का नं.- हर्रहवा 44
ग्राम का नाम- हर्रहवा
(घ)
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टर.
ग्राम हर्रहवा, पटवारी हल्का हर्रहवा नं. 44 रा. नि. मं. माड़ा, तहसील सिंगरौली ( म.प्र. )
खसरा नम्बर
रकबा (हे . में)
(2)
(1)
0.08
454/1 जु.
0.06
454/2जु.
0.01
454/3जु.
0.01
454/4जु.
0.01
455/2जु.
0.14
455/3 जु.
0.15
456/1 जु.
0.12
456/2क जु.
0:04
456/2 ख जु.
0.16
462/1 जु.
0.06
462/2जु.
0.07
462/3 जु.
0.06
462/4 जु.
0.06
462/5 जु.
1.03
योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये ऐश पाईप लाईन निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 783 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भूमि- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग) पटवारी हल्का नं.- हर्रहवा 44
(घ) ग्राम का नाम- सिद्धीकला
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-10.17 हेक्टर .
सासन पावर लिमिटेड
ग्राम सिद्धीकला, पटवारी हल्का - हर्रहवा नं. 44 राजस्व निरीक्षक क्षेत्र माड़ा, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली ( म.प्र. )
खसरा नम्बर
आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.25
1022/1 क जुज
0.13
1022/1 ख जुज
0.13
1022/1 ग जुज
0.10
1022/1 घ जुज
0.18
1022/2 क जुज
0.01
1022/2 ख जुज
0.38
1025/1 जुज
0.05
1025/2 क जुज
0.08
1025/2 ग जुज
0.06
1025/2 घ जुज
0.55
1034 जुज
0.90
1036 जुज
0.16
1040/2
0.01
1053/1 जुज
0.08
1054/1 जुज
0.07
1054/2जुज
0.18
1055/2 क जुज
0.18
1055/2 ख जुज
0.18
1055/2 ग जुज
0.18
1055/2 घ जुज 914
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अप्रैल 2010
(1)
(2)
0.18 1055/2 ङ जुज
0.23 1069/2 ख जुज
0.10 1069/3 क जुज
0.08 1069/3 ख जुज
0.43 1070/1 जुज
0.34 1070/2 जुज
1138/1 क
0.05
0.05 1138/2 जुज
0.15 1139/1 जुज
0.15 1139/2 जुज
0.14 1140/1 क जुज
0.16 1140/1 ख जुज
0.04 1140/1 ग जुज
0.38 1140/2 जुज
0.01 1140/3 जुज
0.07 1141 जुज
0.02 1172/1 जुज
0.04 1173/1 क जुज
0.05 1173/1 ख जुज
0.06 1173/2 क जुज
0.07 1173/2 ख जुज
0.05 1173/2 ग जुज
0.05 1176/1 क जुज
0.08 1176/1 ख जुज
0.09 1176/1 ग जुज
0.16 1176/2 जुज
0.06 1183/1 जुज
0.05 1183/2जुज
0.05 1183/3 जुज
0.05 1183/4 जुज
0.05 1183/5 जुज
0.21 1188/1 क जुज
1188/1 ख
0.01
0.20 1188/1 ग जुज
0.01 1229/1 क जुज
0.32 1236/1 क जुज
0.25 1236/1 ख जुज
0.15 1236/1 ग जुज
[भाग 1 (1)
(2)
0.08
1236/2 क जुज
0.07
1236/2 ख जुज
0.09
1237/1 जुज
0.05
1238 जुज
0.01
1241/1 जुज
0.15
1245/1 जुज
0.04
1245/2 जुज
0.08
1245/3 जुज
1245/4
0.02
0.03
1245/5 जुज
0.01
1245/6 जुज
0.01
1252/1 क 1 जुज
0.01
1252/1 क 2 जुज
0.02
1252/1 क 3 जुज
0.01
1252/1 क 4 जुज
0.01
1252/1 क 5 जुज
0.02
1252/1 क 6 जुज
0.01
1252/1 क 7 जुज
0.01
1252/1 क 8 जुज
0.02
1252/1 क 9 जुज
0.03
1252/1 क 10 जुज
0.05
1252/1 ख 1 जुज
0.04
1252/1 ख 2 जुज
0.04
1252/1 ग जुज
1252/2
0.03
1252/3
0.03
0.45
1255 जुज
0.10
1256 जुज
0.15
1260 जुज
10.17
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये आवासीय परिसर ग्राम तियरा से मुख्य पावर प्लांट तक सड़क निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.