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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 14 May 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-05-14.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010- वैशाख 24, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. ई -5-607 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 4 से 10 जून 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश की अवधि में श्री अजीत केसरी, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

983

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.

984

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 क्र. ई - 5-328- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आर. परशुराम , आयएएस . , विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3 से 7 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 , 8 एवं 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

क्र. ई - 5-460- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आलोक श्रीवास्तव , आयएएस. , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जून तथा 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री आर. परशुराम की अवकाश की अवधि में श्री अजय तिर्की , आयएएस. , सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(2) श्री आलोक श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री सेवाराम , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का चालू प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. परशुराम द्वारा विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक , राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-496- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस. , विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010 (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-851 - आयएएस लीव 5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा , आयएएस. , संचालक , ग्रामीण रोजगार को दिनांक 26 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अप्रैल एवं 2 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(2) अवकाशकाल में श्री एम . बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

क्र. ई-5-558 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री विनोद कुमार की अवकाश की अवधि में श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विनोद कुमार द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-780 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर जिला खण्डवा को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री ए. के. पंचरत्न, अपर कलेक्टर, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. पंचरत्न, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-645- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 10 मई 2010 तक. दस दिन के अर्जित अवकाश पर रहने के कारण उनकी अवकाश अवधि में श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पंदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-462- आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री जी. पी. सिंघल , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था..

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2010/1 मई 2010 .

क्र. ई - 5-855 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक देसवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 10 से 986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2010 22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री अशोक देसवाल की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-821 - आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देसवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस . सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक देसवाल द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . सुहैल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक देसवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देसवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010 भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 1 ( ए) 94-2001- ब - 2-दो.-(1 ) श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 2 मई से 1 जून 2010 तक, कुल तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

क्र. ई-5-684- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्येप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ..

(2) श्री एल.एल.अहिरवार, भापुसे , को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " गोवा " जाने की अनुमति दी जाती है :-

1. श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे- स्वयं

2. श्रीमती शोभा अहिरवार पत्नी (3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे , को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की 987 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा .

(2) अपर सचिव पद को दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक स्थगित रखते हुए उसके स्थान पर उपसचिव का पद निर्मित किया गया है. यह पद अस्थाई है, अतः इस पर आरक्षण एवं आरक्षण- रोस्टर लागू नहीं है.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एल . एल . अहिरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. सी. मोटवानी, उपसचिव.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल . एल. अहिरवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 4-33-06- बारह 1.- मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रा . लि. द्वारा जिला सतना एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य रत्न, सोना, तांबा, लेड, जिंग खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1247.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 663.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा . खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

अक्षांश (2)

देक्षांश (3)

बिन्दु (1)

D

24° 55' 19.00"

81° 00 ' 00.00"

24 ° 45 ' 00.00"

C

80° 37' 53.00 "

B

80° 31 ' 30.00"

24 ° 45 ' 00.00 "

24 ° 53 ' 42.28 "

1

80 ° 31 ' 29.60"

2

80° 36 ' 35.67 "

24° 52 ' 35.86 "

24° 56' 57.94 "

3

80° 39 ' 29.77 "

4

80° 39' 29.26"

24° 58 ' 36.76 "

24 ° 58 ' 37.20 "

5

80° 35' 24.43 "

6

80° 35' 24.43"

25 ° 00 ' 36.61 "

80° 38 ' 35.37 ""

25 ° 00 ' 36.97 "

7

क्र. एफ. 2-14-2010-तेरह. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-141-2010-5- एक, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के अनुसरण में, राज्यं शासन , एतद्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, ( भा.प्र.से. ) , अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमि. , इन्दौर की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग को वापस करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. आहूजा ( भा.प्र.से. ) , परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी एवं कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड , भोपाल को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमि. , इन्दौर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर आगामी आदेश तक, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है .

8

80° 37 ' 16.14 "

25 ° 01 ' 36.94 "

80° 37' 16.14 "

9

25 ° 02 ' 02.03 "

80° 38 ' 27.16 "

25° 02 ' 01.93 "

10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कटारे , अपर सचिव.

80° 38 ' 27.74 "

25 ° 02 '-42.14 "

11

80° 39 ' 45.28"

12

25 ° 02 ' 42.17 "

80 ° 39 ' 45.57 "

13

25° 01 ' 55.91 "

संसदीय कार्य विभाग

80° 42' 15.37 "

14

25 ° 01 ' 55.01 "

80° 42' 15.48 "

15

25 ° 00 ' 26.31 "

भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2010 .

80° 42' 59.86 "

16

25 ° 00 ' 26.64 "

80° 43 ' 00.12 "

17

25 ° 02 ' 59.53 "

80° 44' 46.71 "

18

25 ° 02 ' 59.17 "

19

80° 44' 46.50 " क्र. 541 - एफ ( 4) 11-07- चार- अड़तालीस.- राज्य शासन , श्री राजेश गुप्ता , अवर सचिव , संसदीय कार्य विभाग को उपसचिव के पद पर वेतनमान 15600-39100 + 7600 ग्रेड वेतन में अस्थायी

25 ° 02 ' 06.10 "

20

80° 43 ' 23.87 "

25 ° 00 ' 45.68 " 988

(1)

(2)

(3) 21

25 ° 00 ' 26.35 "

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[ भाग 1

(2)

(3) (1)

80 ° 31 ' 30.00 "

80° 44' 41.31 "

22

24° 58 ' 38.63 "

B

24 ° 45' 00.00"

80° 44' 41.38 "

23

24° 58 ' 37.91 "

1

24° 53 ' 42.28 "

80° 31 ' 29.60 "

80 ° 39 ' 57.74 "

24

24° 57' 04.60 "

80 ° 36 ' 35.67 " 24° 52 ' 35.86 "

2

80° 39' 57.99 "

25

24° 54 ' 12.02 "

80 ° 39 ' 29.77 " 24° 56' 57.94 "

3

80° 46 ' 29.71 "

26

24 ° 54' 41.83 "

24° 58' 36.76 "

80° 39 ' 29.26 " 4

80° 48 ' 51.26 "

24 ° 56 ' 07.72 "

27

80 ° 35 ' 24.43 " 5

24° 58' 37.20"

80° 48' 43.63 "

28

24° 55' 11.89 "

25 ° 00 ' 36.61 "

6

80° 35 ' 24.43 "

80° 46' 34.39 "

29

80 ° 38' 35.37 " 7

25° 00 ' 36.97 "

80° 46' 35.03"

24° 58' 43.13 "

30

24 ° 58 ' 13.65 "

8

80° 37 ' 16.14 " 25° 01 ' 36.94"

80° 47 ' 23.92 "

31

24° 58' 26.94 "

25° 02 ' 02.03 "

80 ° 37 ' 16.14 " 9

80 ° 47 ' 23.92"

32

24° 58 ' 55.70 "

80° 38 ' 27.16 " 10

25° 02' 01.93 "

80 ° 46 ' 35.21 "

33

24° 59 ' 32.38 "

11

80° 38 ' 27.74 " 25° 02 ' 42.14 "

80° 46 ' 35.21 "

34

24° 59 ' 32.38 "

80° 39 ' 45.28 " 12

25° 02' 42.17 "

80° 47' 57.58 "

35% 24° 58 ' 00.73 "

13

25 ° 01 ' 55.91 "

80 ° 39 ' 45.57 "

80° 47 ' 57.44 "

80° 42' 15.37 " 14

25 ° 01 ' 55.01 "

35 से D राज्य सीमा

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिजं भवन " 29 -ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव .

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 4-33-06- बारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 29 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 29th April 2010

No. 4-33-06- XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 663.50 Km² out of 1247.50 Km² in Satna and Panna districts which was previously held by M/ s . De Beers India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious stones , Gold, Copper , Lead & Zinc , minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) (a ) of the said rules . Details of the area are as below : -

Pts

Latitude

15

80 ° 42' 15.48 " 25 ° 00 ' 26.31 "

25° 00 ' 26.64 "

80 ° 42 ' 59.86 " 16

17

25 ° 02 ' 59.53 "

80 ° 43 ' 00.12 " 25 ° 02 ' 59.17 "

80° 44' 46.71 " 18

80° 44 ' 46.50 " 25 ° 02'06.10 "

19

80° 43 ' 23.87 " 20

25° 00' 45.68 "

80° 44 ' 41.31 " 21

25 ° 00' 26.35 "

22

24° 58 ' 38.63 "

80° 44 ' 41.38 " 23

24° 58 ' 37.91 "

80° 39 ' 57.74 "

80° 39' 57.99 " 24 ° 57' 04.60 "

24

24 ° 54 ' 12.02 "

80 ° 46 ' 29.71 " 25

24° 54 ' 41.83 "

26

80 ° 48 ' 51.26 " 27

24° 56' 07.72 "

80 ° 48 ' 43.63 "

80° 46' 34.39" 28

24 ° 55 ' 11.89 "

80 ° 46 ' 35.03 " 29

24° 58' 43.13"

80° 47' 23.92 " 24° 58' 13.65 "

30

24° 58' 26.94 "

80° 47 ' 23.92 " 31

24 ° 58 ' 55.70"

80 ° 46 ' 35.21 " 32

80° 46 ' 35.21 " 33

24° 59 ' 32.38 "

80 ° 47 ' 57.58 " 34

24° 59 ' 32.38 "

80° 47 ' 57.44 " 24° 58 ' 00.73 "

35

35 to D State Boundary The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.

Longitude

(1)

(2)

(3) 24° 55' 19.00"

81° 00' 00.00"

MDC

24 ° 45' 00.00"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

80° 37' 53.00"

A. K. TOMAR , Dy . Secy .

भाग 1 ]

989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

मछली पालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 22-35-2009- छत्तीस. राज्य शासन द्वारा संचालक मत्स्योद्योग का चालू कार्यभार तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेशों तक, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव वेधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 1 मई 2010

फा. क्र. 1 (बी) -7-2004- इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्गा, श्री रमाकान्त तिवारी पुत्र स्व. श्री रामशिरोमणि तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीधी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (सी ) -13 इक्कीस ब ( दो ) 10.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये श्री रूपं कुमार सक्सेना, जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्तकरता है.

वे उनकी उक्त स्थापना पर पदस्थापना की अवधि तक विशेष. लोक अभियोजक रहेंगे.

उक्त अधिकारी को प्रकरणों का बटवारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जावेगा .

फा. क्र. 1 (बी ) -21-2010 -इक्कीस ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अशोक जैन पुत्र श्री कनकमल जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले . के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खाचरौद नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) -22-2010- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्दद्मा, श्री मनोज सक्सेना पुत्र स्व. श्री भगवत दयालजी सक्सेना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2010

फा. क्र. 521-2010- इक्कीस ब ( दो ) .- द्वारा श्री जगदीश नारायण सक्सैना, अधिवक्ता , 110, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ को जिला मुख्यालय, झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 2 अगस्त 2005 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, झाबुआ, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 1232-2009-इक्कीस ब(दो) द्वारा श्री जगदीश प्रसाद पाठक, अधिवक्ता, 106 , महात्मा गांधी मार्ग, तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ को तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 22 जनवरी 2007 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 14 नवम्बर 2008 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2010

फा. क्र. 1 (ई ) -04-20- इक्कीस ब (दो ) .-राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मार्च 2010 के अनुक्रमांक 4 में श्री वीरेन्द्र वर्मा टंकित हो गया है अतः उसके स्थान पर शब्द श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

990

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

[ भाग 1

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2010

क्र. एफ- 3-5-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्तं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-5-2009 - बत्तीस, दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित उज्जैन विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं : -

उपांतरण विवरण

क्र.

ग्राम

खसरा क्रमांक

उपांतरण पश्चात् उपांतरित

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(3)

(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

1

कस्बा उज्जैन

0.856 हेक्टेयर

आवासीय-

उद्यान

3629/2 , 3629/3 , 3630/1 , 3631/1

शर्त-कब्रिस्तान से लगी भूमि पर 6 मीटर की बफर जोन छोड़कर.

योग .. 0.856 हेक्टेयर

(2 ) उपरोक्त उपरांतरण उज्जैन विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. स्व.- पी.एच. - 2010-204 .- बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाएं.

अस्तु, मैं, विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम 1979 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं किः-

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों में जनता के लिए खाद्य पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :-

(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े गले फलों व सब्जियों, मॉस- मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी .

(ख ) बासी मिठाईयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध , दही , उबली हुई चाय , काफी, शरबत, मॉस , मछली , अण्डें, कुल्फी, आईसक्रीम , आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार . ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखें जावेंगे भाग 1 ]

991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें .

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण -2 (1 - क ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन , दुकान , स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तुके विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिसे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गए खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी , धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं:-

समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी. (1)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड (2)

चिकित्सा अधिकारी.

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , बैतूल.

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.

(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.

(6) जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली- नालियों गटरों, पानी के गड्‌डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों , संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्र. 3225- वरिष्ठ लिपिक-2010 .- रायसेन जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावें.

अतः , मैं, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , रायसेन आपत्ति , हैजा, विनियम 1979 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण रायसेन जिले को अधिसूचित घोषित करती हूं तथा आदेश देती हूं कि: -

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य ओर पेय पदार्थों के निर्माण 992

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

[ भाग 1 करने या उसके प्रदान के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर : - 1. बासी मिठाईयों या खराब वस्तुओं या सड़े- गले फलों, सब्जियों , मॉस- मछलियों , अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .

2. ताजी मिठाईयां , नमकीन, फल , सब्जियों, दूध , दही , उबली चाय , काफी , शरबत, मांस , मछली , अण्डे, आईसक्रीम , कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर इस प्रकार रखें कि मक्खी , मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा, न ही ले जायेगा.

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन , दुकान , स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके , में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती हूं:-

जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

(1)

(2) जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय.

ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.

(3)

(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , रायसेन/बेगमगंज/मण्डीदीप.

(5) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत , सांची/गैरतगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बरेली/बाड़ी/सुल्तानपुर/औबेदुल्लागंज .

(6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सांची/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बाड़ी/औबेदुल्लागंज.

(7) स्वस्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सांची/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा /बरेली/बाड़ी/औबेदुल्लागंज.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.

सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल

(विन्ध्याचल भवन)

भोपाल दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. सह.अधि.- 2010- स्था-136 . मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 24 मई 2010 से 18 जून 2010 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

993 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

( 2 ) तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 24 मई 2010 से 7 जून 2010 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश टीकमगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. जन स्वा. - 2010-3155.-टीकमगढ़ जिले में ग्रीष्म/ वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की शुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ , पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वार, मीजल्स की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जावें.

अस्तु, मैं, श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम 1983 के नियम -3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला टीकमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं किः-

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालय , होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने का उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-

1. बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े गले फल , सब्जियों, दूध, दही उबली हुई चाय , काफी , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.

2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध , दही, उबली हुई चाय, काफी, शर्बत , अण्डे, मॉस , मछली , कुल्फी, आईसक्रीम , बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कॉच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी , मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण - दो में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा .

(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने कीकिसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य विवरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तुओं जो कि मानव उपयोग के लिए अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं जो उन अस्वास्थ्य कारक दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने , हटाने नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामुहिक रूप से कार्यवाही करेंगे .

(1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .

(2) जिले के ऐसे चिकित्सा अधिकारी पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर से न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषधालय.

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी .

(4) ऐसा आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का. न हों.

904

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 (5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य निरीक्षक..

(6) खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग , टीकमगढ़

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाले , नालियों, गटरों , अथवा पानी के गंदे गड्डों, पोखरों, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तर, कूड़ा - करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .

(घ) यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा.

अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. -मा.चि. - 2010-151 .- मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल ब्यौहारी के वन परिक्षेत्र गोदावल के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुनर्गठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :-

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय

पुनर्गठित बीट का नाम एवं मुख्यालय

उप वन

बीट का

वन परिक्षेत्र सर्किल

कक्ष

रकबा

कक्ष

रकबा विवरण

वन परिक्षेत्र सर्किल बीट का

कानाम का नाम नाम एवं

क्र.

है.

का नाम

क्र. है.

का नाम नाम एवं

का नाम

मुख्यालय

मुख्यालय

मण्डल का नाम (1)

(2) (3) (4)

(6)

(5)

उप वन मण्डल (7)

(8) (9) ( 10) (11) ( 12) ( 13 ) ब्यौहारी

गोदावल टिहकी उफरी RF-215 258.00 ब्यौहारी

RF -217 313.40

गोदावल टिहकी उफरी

RF-217 313.40

(उफरी)

(उफरी ) RF- 218 300.80

RF-218 300.80

RF - 220 221.60

RF- 220 221.60

RF - 221 348.20

RF - 221 348.20

P-219 24.80

P-219

24.80

P-222 46.40

P- 222

46.40

P-249 465.20

P-249 465.20

योग . 1978.40

योग .. 1720.40 ब्यौहारी

गोदावल टिहकी केठिया RF-210 72.20 ब्यौहारी

RF - 210 72.20

गोदावल टिहकी केठिया

167.40

RF- 211

(कोठिया)

(कोठिया) RF - 211 167.40

RF - 216 197.80

RF-215 258.00

P-208

53.00

RF- 216 197.80

P-209 56.60

P-208 53.00

P-209 56.60

योग 547.00

योग .. 805.00

ए. एस. तिवारी , वनमण्डलाधिकारी.

भाग 1 ]

995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

राज्य शासन के आदेश.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 13 मार्च 2010

प्र. क्र. 13 - अ--82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(1)

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) राजनगर

0.998 छतरपुर

जमुनया

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर.

कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 15- अ-82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

(3)

(1) (2)

राजनगर खजवा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 7.071 छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 ( क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर .

कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 226 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित 996

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2)

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

द्वारा अधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) डहर्रा

राजनगर

23.577

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजनगर .

कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम डहर्रा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम- डहर्रा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 227 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 )

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) राजनगर

33.340

छतरपुर

किशुनपुरा

राजनगर . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा 'के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम किशुनपुरा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम- किशुनपुरा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ] .

छतरपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि ) (1)

( 3)

(2)

(4)

1.304 वकस्वाहा

छतरपुर

गुगवारा

(2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.

खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व , विजावर में किया जा सकता है.

(3 )

प्र. क्र. 19- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि) (2)

(1)

(4)

3.309 , वकस्वाहा

छतरपुर

(3) जमुनिया

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनु. अधिकारी ( राजस्व)

विजावर.

खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू- अर्जन .

2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया

(3 ) भूमि के नक्शे

जा सकता है.

प्र. क्र. 20 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि) (1)

(2)

(4) वकस्वाहा

17.719 छतरपुर

(3) महुटा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.

खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व , विजावर में किया जा सकता है.

998

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 प्र. क्र. 21 - अ-82-2009-10.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 4 ( 2 )के

जिला तहसील

ग्राम

का वर्णन

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

18.864

वकस्वाहा

छतरपुर

सेड़ारा

अनु. अधिकारी (राजस्व )

विजावर.

खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व , विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) वकस्वाहा

1.304

छतरपुर

डुगासरा

अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.

कुसमाड़ तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुसमाड़ तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 ( 2 )के

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) करी

वकस्वाहा

3.616

छतरपुर

अनु. अधिकारी ( राजस्व)

विजावर.

पाली तालाब योजना की नहर हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पाली तालाब योजना की नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 1300 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 02- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत ता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) रतलाम जावरा

0.205

बड़ावदी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम , उज्जैन.

उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1288- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 3 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

1.102 रतलाम जावरा

नयापुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 क्र. 1286 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 04-अ- 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) रतलाम जावरा

1.038

बड़ोदिया

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1290- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

रतलाम जावरा

0.458

राजाखेड़ी

सड़क

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल- नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1292-भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

का वर्णन तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(6). (3)

(4)

(5)

0.577

जावरा

रतलाम

सड़क

उकेड़िया

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , विकास निगम, उज्जैन .

उज्जैन- उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 1294- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) जावरा

रतलाम

2.41

भूतेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म . प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन .

उज्जैन- उन्हेल- नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1296- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 09-अ-82-2009-19-अ- 82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) रतलाम जावरा

सेजावता

11.895

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सड़क

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , विकास निगम , उज्जैन.

उज्जैन- उन्हेल- नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है ...

क्र. 1298 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) रतलाम जावरा

4.294

बामनखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन.

उज्जैन -उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1002

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 क्र. 1284 - भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 11- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

(6) रतलाम जावरा

14.939

कस्बा जावरा

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन .

उज्जैन- उन्हेल नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्र. 18- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(1)

(2)

(5)

(6)

(4)

विदिशा नटेरन गोलना

5.184

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

योग

5.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 19- A-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) (3)

(1)

(4) विदिशा नटेरन

लखार

17.098

योग .. 17.098 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 20 - A- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4. ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) (3)

(4) (1)

नटेरन

18.005 विदिशा

ऐंचदा

योग .. 18.005 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 21 -A -82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के 'खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला •

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(1)

(2)

(4) विदिशा नटेरन

3.812

जीरापुरा

योग 3.812 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

1004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 क्र. 22-A-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार,अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील ग्राम

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) नटेरन

विदिशा

126.83

हिनोतिया माली

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगढ़ सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

126.83

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24-A- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(2)

(1 )

(3)

(5)

(6)

(4)

26.279

विदिशा नटेरन सतपाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

26.279

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 25 - A-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन जिला

ग्राम

तहसील

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(1) (2) . (3)

(4)

(5)

(6) नटेरन

विदिशा

11.108

जामनपुर

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

योग 11.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

1005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ]

क्र. 26-A- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(1)

( 2)

(4)

नटेरन

विदिशा

12.899

रजोदा

योग . 12.899

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27- A- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

(1)

(3)

(4)

पैरवासा

12.121

विदिशा नटेरन

योग .. 12.121

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 30-A-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

3.163

विदिशा शमशाबाद डंगरबाड़ा

3.163

योग ..

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

1006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 32 - A - 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(6) (1) (2) (3)

(5)

(4)

विदिशा शमशाबाद

0.852

बेरखेड़ी किरार

नटेरन

भू-अर्जन अधिकारी ,

सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

योग... 0.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 9 अप्रैल 2010

प्र.क्र. 02- अ- 82-09-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, उसे अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1). (2)

(3)

(4)

(5)

(6) कटनी बड़वारा

जल संसाधन

ग्राम -मगरेहटा प.ह.नं. 11/63

अशासकीय शासकीय

कार्यपालन यंत्री, संभाग, कटनी.

मगरेहटा जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.

5.42

0.60

योग

6.02

2.28

8.30

ग्राम-परईकापं प.ह.नं. 11/63

अशासकीय कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 4589- दस- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये विभाग प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

विभाग प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(2)

(1)

(3)

1.738

बकही

अनूपपुर अनूपपुर

कार्यालय यंत्री लोक निर्माण विभाग, अनूपपुर.

1.738

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 कि.मी. 169 एवं 170 में सोन नदी बटुरा घाट पर निर्मित पुल के एप्रोच रोड हेतु.

निजी भूमि स्वामियों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम बकही, 629 पटवारी हल्का बकही नं. 1 , रा.नि.मं. अनूपपुर

क्र.

नाम भूमि स्वामी

कुल रकबा

मार्ग निर्माण के लिये अर्जित रकबा

(5)

खसरा नम्बर (3)

(4)

(1)

(2)

0.049

0.210

1544

1 सिरमन्ती पिता रामकुमार गौंड़ , निवासी बकही

0.186

0.502

1540

2 मोलिया बेवा दन्नी टीकम पिता दन्नी गौड़, निवासी बकही

0.097

0.142

1538

3 मोलिया बेवा दन्नी टीकम पिता दन्नी गौड़, निवासी बकही

0.266

0.550

1537

4 छुलासी शेखिया विश्राम रतना रंगू पिता लटी, निवासी बकही

0.038

0.219

1532

5 लालू पिता छोटा महरा

0.068

0.121

1531

6 ददनराम रैमुन तारा पिता तनगू केमली बाई बेवा तनगू महरा , सा. बकही

0.128

0.182

1523

7 रामू भोला पिता मिरचू गोड, सा. बकही

1.420

0.089

1566

8 म. प्र.शासन ( भू. जंगल )

0.068

0.115

1567/1

9 केमली बेवा तनगू ददनराम पिता तनगू महरा

0.069

0.222

1567/2

10 रामकिशोर पिता देवी दीन महरा

0.275

0.079

1512

11 रामू भोला पिता मिरचू गोंड, सा. देह

0.038

0.129

1511/1

12 शोभनाथ पिता धनपत गोंड़

0.038

0.130

1511/2

13 ललिया पत्नी गोविन्द गोंड़

0.179

0.368

1492

14 जितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह क्षत्री , सा. बकही

0.038

0.429

1481

15 केशवप्रताप सिंह पिता देवेन्द्र सिंह

0.397

1.003

1568

16 जितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह

0.389

3.767

1574

17 म. प्र. शासन ( सड़क)

1.738 हे .

भूमि स्वामी स्वत्व

0.478 हे.

मध्यप्रदेश शासन

2.216 हे.

कुल योग .

1008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[ भाग 1 (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश, के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 4485 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को' उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

धार

कंजरोटा

0.665

सरदारपुर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

योग. 0.665

हनुमानखेड़ा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. 1.

धार, दिनांक 4 मई 2010

क्र. 5208- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) धार

कंजरोटा

1.345

सरदारपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

योग.. 1.345

हनुमानखेड़ा तालाब योजना के वेस्टवियर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग सरदारपुर, तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

1009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ]

क्र. 5213 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

तहसील ग्राम का नाम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.405 धार सरदारपुर फुलगांवड़ी

1.405

योग..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गोविन्दपुरा तालाब योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5218- भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(1) (2)

1.936

लेडगांव

धार सरदारपुर

योग.. 1.936

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5223 - भू- अर्जन - 2010.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 1010

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) धार

0.150

रिंगनोद

सरदारपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

योग... 0.150

हनुमानखेड़ा तालाब योजना के सिपेजड्रेन निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 5 मई 2010

क्र. 5272- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

.(6) (1)

(3)

(4)

(2)

(5)

धार सरदारपुर हनुमंत्याकाग

योग

1.256 1.256

दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 5277- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

धार सरदारपुर चोटियाबालोद

पाना तालाब निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

0.808 योग.. 0.808

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5290- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत' होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

2.805 धार सरदारपुर गोंदीखेड़ा (अमझेरा)

योग.. 2.805

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासनं, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 23 अप्रैल 2010

क्र. 5407-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न, अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) बालाघाट बालाघाट

लामता प.ह.नं. 07

1. निजी भूमि 0.596 हेक्ट.

2. शासकीय भूमि 0.140 हेक्ट.

3. 20 मकान 4. 01 पानी की टंकी 5. 05 दुकान 6. 01 स्कूल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर, ( महाराष्ट्र) .

बालाघाट से जबलपुर छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

7..01 ग्राम पंचा. भवन

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 1012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्र. 3367 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में. ) (4)

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

04.972 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा.

बिलावर कला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

ग्राम - जूनापानी ब.नं. -54 प.ह.नं. - 05 रा.नि.मं. -दमुआ.

(2), अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 27 अप्रैल 2010

रा.मा.क्र. - 123-82 वर्ष 09-10 पत्र क्र. 153 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची भाग 1 ]

1013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत. करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में. ) (1)

(2)

(3)

(4) गाडरवारा

7.874 नरसिंहपुर

खैरी प.ह. नं. 51 नं.बं 107

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु.

अति अधीक्षण अभियंता (सिविल) पारे संभाग म. प्र. पा.ट्रा.कं.लि. , जबलपुर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्रकरणं क्रमांक 4 अ-82-09-10 क्रमांक-क- वाचक भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला/

ग्राम

खसरा

नंबर

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

338/2

0.08 रंगई

0.43 बुरहानपुर/ खकनार

338/1

336/1

0.09

336/2

0.19

0.10

315/2

0.08

315/3

0.05

315/1

316/2

0.08

316/3

0.14

316/1

0.08

326/2

0.34

326/1

0.31

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, बुरहानपुर.

खडकी तालाब योजना ग्राम रंगई शेखापुर के नहर योजना.

1014

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.35

471

473/3

0.20

0.20

473/4

473/5

0.05

331/1

0.25

0.27

331/2

3.29

योग ..

168/1

0.10

शेखापुर

168/2

0.10

0.27

169/2

167/1

0.06

167/2

0.15

0.03

167/3

0.17

149/2

0.32

149/1

0.10

145

0.09

144/1

143

0.09

142

0.09

0.36

141

0.30

131/1

173/3

0.55

180/4

0.27

0.07

180/3

0.15

180/2

180/1

0.10

181/3

0.19

0.19

181/2

0.10

181/1

0.85

89

0.15

90/3

0.17

90/2

0.12

95/2

95/1

0.30

22/1

0.30

0.03

0.10

19

5.87

योग.

महायोग. 9.16

(2.) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

1015 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. क- प्र.भू- अर्जन- 3886-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत. प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में. )

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7) सागर

देवरी

63

मोर्या

3.601 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निरंदपुर जलाशय योजना का नहर कार्य.

क्र. 1 , सागर.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- 1. निरंदपुर जलाशय योजना नहर कार्य के निर्माण हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-क- प्र.भू- अर्जन- 3894-2009-10. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल कुल ख.नं. कुल रकबा

(हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7) देवरी

सागर

7

0.92

किशनपुर

निरंदपुर जलाशय योजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र 1 , सागर.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है-1. निरंदपुर जलाशय योजना नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

1016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 1 मई 2010

क्र. 3597- भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

( 2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

3.971 राजगढ़ राजगढ़ अताईखेड़ा

कुल योग 3.971

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

अताईखेड़ा तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष रही भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 'कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 मई 2010

क्र. 372 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर

पताई

0.290

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ]

क्र. 374- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.130

खौर 145

(1) रीवा हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की सिलपरी वितरक नहर एवं उसकी खौर माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 3 मई 2010

क्र. 13 -अ-82-2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध तथा धारा 17( 4 ) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(4)

(3)

(2)

(1)

16.767 ग्वालियर

ग्वालियर

दुबाहा

अनुसूची

का वर्णन धारा (4) की उपधारा ( 2 ) के सार्वजनिक प्रयोजन अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा, जिला ग्वालियर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1018

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र.4490- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम- दन्तोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.984 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित

निजी

रकबा

(1)

(2)

107/3

0.400

108

0.334

110

0.170

111

0.080

0.984

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.- दौलतपुरा तालाब निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

धार , दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 643 -वाचक-प्र.क्र. 59-अ-82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम-गांगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.440 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

निजी

अर्जित रकबा

(1)

(2)

278/2

0.178

279/1

0.060

278/3

0.090

278/4

0.230

270/9/2

0.190

68/3

0.265

270/6

0.160

269

0.300

268

0.030

267/1.

0.335

267/2

0.335

266

0.317

252

0.195

68/2

0.145

74

0.048

69

0.080

70

0.550

71

0.045

72

0.015

75

0.180

0.190

56/1क, 56/ 2क

0.090

56/1ख , 56/2ख

0.090

56/1ग , 56/2ग

111

1.152

112

0.290

0.345.

114/2

0.317

3

0.030

113/1

114/1 भाग 1 ]

1019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

53/2

0.080

52/2

0.265

53/1

0.120

52/1

0.160

54/1

0.030

8

0.240

9/2

0.315

10

0.048

0.195

15/1 , 15/2 , 1/1

0.105

15/1 , 15/2 , 1/2

0.240

15/1, 15/2, 2

24/1

0.520

25

0.240

26

0.290

348/2/3

0.025

435/1

0.670

433

0.585

432

0.460

119/1

0.335

24/2क

0.240

55

योग ..

0.025 11.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट मायनर 72 के बीच नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार , दिनांक 5 मई 2010

क्र. 5295 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- पिपल्याखास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.410 हेक्टर.

अर्जित रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर)

(1)

(2)

0.010

79/5

85

0.170

86

0.005

87

0.160

0.670

89

0.408

90

107/2

0.090

109/2

1.205

0.040

109/3

111

0.090

0.249

113

114

0.076

116

0.004

0.040

129

130

0.063

241

0.030

242

0.030

0.071

243/1.

243/2

0.030

244

0.212

0.015

245/1

247

0.428

250

0.132

251

0.040

252

0.002

253

0.005

254

0.428

0.142

256

257

0.142

0.137

258 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

1020

(2)

(1)

0.020

259

0.046

261

0.063

262

0.054

263

0.065

264

265

/ 0.020

0.003

266

0.015

308

5.410

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. -लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5300- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-धार

(ख) तहसील - धार

(ग ) ग्राम-बिल्लौद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.520 हेक्टर.

अर्जित रकबा सर्वे नम्बर

(हेक्टर)

(2)

(1)

0.125

15/1 , 15/2/1/1

0.115

15/1 , 15/2/1/2

0.065

15/2/2क

0.235

16

0.009

17/2

0.015

17/3

(2)

(1)

0.150

19

0.080

20

0.305

28/2

1.528

31

0.075

67

0.295

69

0.130

74/2

0.004

109

0.135

110

0.110

111

0.015

112

0.115

113

0.020

114

0.150

115

0.025

116

0.047

120

0.015

121

0.020

145

0.082

δεί.ο

146.

0.235

147

0.160

148

0.175

149

0.025

151

10.070

153

0.095

154

0.100

155

0.003

156

0.225

163/2

0.050

343/3

0.235

350

0.080

351/3

0.255

351/4

0.515

353

0.001

355/1

0.025

355/2

1.085

357

0.112

358/3

0.760

359

0.055

360

0.574

361/1

0.065

361/2

0.095

362/1 भाग 1 ]

1021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

0.075

569/2

689/1

0.045

589/4

0.090.

590

0.450

9.520

योग...

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.--लेबड़-भमानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपरहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समः में देखा जा सकता हैं.

क्र. 5305- भू- अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है के नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम-करोंदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.088 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर) (2)

103/1/1

0.140

03/2

0.349

103/5

0.030

105/3

0.025

105/4

0.140

106

0.040

107

0.045

108/1

0.060

138/2

0.120

(1)

(2)

108/3

0.160

0.055

140

141

0.269

142/1

0.020

142/2

0.070

143/3/1

0.140

0.229

143/3/2

143/4

0.245

145

0.150

165

0.095

166/1

0.145

166/2/2

0.126

167

0.360

168/1

0.340

0.050

169/2

0.070

169/3

0.255

169/4

0.265

170/1 , 170/2

171

0.060

173

0.256

175

0.025

0.260

204/1/1

204/2/1

0.190

204/2/1/1

0.140

204/2/2/2

0.065

0.180

204/2/3

0.184

206/1

0.538

206/2

0.010

207

0.050

208

210/1

0.115

0.020

210/2

0.002

211

योग .. 6.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 'भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने , ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.

1022

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5310- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- नजीक बरोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.024 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टर) (1) .

(2) 8/4

0.162 9/2

0.235 9/3

0.409 9/4

0.249 20/1/4

0.379 21

0.003 22

0.535 31/1/2स

0.090 31/1/3क

0.070 31/2/1

0.055 32

0.230 33

0.876 34/1/3

0.319 34/2

0.209 34/3

0.022 80

0.010 81

0.428 83/1क

1.570 130/2

0.152 131/2

0.244 132/1/2

0.986 132/2

0.045 132/3

0.349 133/1

0.448 135/1

0.015 135/2/1

0.324 136

0.369 219/3

0.027 221/1

0.214

योग 9.024

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं .

क्र. 5315- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

( ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम-दिग्ठान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.506 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर)

(1 )

(2)

12/1

0.085

13

0.060

35

0.050

43

0.008

45

0.040

46

0.025

47

0.145

56/1

0.085

56/2

0.035

59/1

0.125

65

0.005

66

0.060

106

0.045

107

0.055

111

0.105

114/1

0.040

159

0.025

0.280

160, 208 भाग 1 ]

1023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

0.039 161, 209

162

0.040 163

0.020 166

0.021 167

0.085 168

0.015

0.060 169/1 , 203/1 ,

202/1 , 204/1

0.060 169/2 , 203/2 ,

202/2 , 204/2

170

0.040 171

0.020 180/1

0.040 181/1

0.010 182

0.010 183

0.045 184

0.030 186

0.005 187

0.042 188

0.020 191/2

0.020 192

0.021 193

0.095 195

0.016 196

0.052 198

0.010 205

0.005 206

0.030 207

0.025 210/2

-0.006 218

0.025 219

0.125 220

0.015 221

0.010 222

0.055 223

0.031 224

0.020 403

0.005 404

0.214 405

0.025 406

0.195 427

0.085 428

0.022

0.075 429

(2)

(1)

0.265

430

432

0.030

433

0.002

446/1

0.080

0.115

446/2

447

0.021

0.042

448

0.155

449

450

0.110

0.020

451

0.015

452

0.005

453

0.005

455

0.040

458

0.025

618

636

0.004

670/1

0.109

670/2

0.011

0.115

672

674

0.180

0.010

680/1

0.090

680/2

4.506

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी . डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड़, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 5320 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन - (क) जिला-धार 1024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- रायण

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.419 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर)

(1)

(2)

118/1

0.020

119

0.012

120/1

0.176

120/2

0.215

125

0.090.

126/1

0.199

128

0.342

130/2/1/1

0.120

130/2/1/2

0.102

130/2/2

0.163

132/2

0.242

136 .

0.118

137

0.209

138/3/2

0.255

149

0.092

151/1

0.137

152

0.172

163/1

0.025

163/2

0.120

166

0.110

168

0.145

169/1

0.115

169/2

0.165

170

0.075

योग 3.419

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं .

क्र. 5325 - भू-अर्जन-2010. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

[ भाग 1 के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील - धार

(ग ) ग्राम - नाईबरोदा कानूनगो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.571 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर)

(1)

(2)

89

0.135

0.030

91

93

0.038

94

0.025

0.856

96

98/1

0.150

100

0.285

0.244

112/2

113

0.105

207/1

0.438

207/2

0.926

209

0.110

210

0.522

211/1

0.159

211/2

0.214

239

1.050

242/1

0.070

242/2

0.214

योग .. 5.571

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक , म . प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने , ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5330- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- नाईबरोदा मण्डलोई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.824 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर)

(1)

(2)

1

0.165

3/2

0.742

4

0.282

5

0.506

17/1/2

0.024

0.160.

17/1/3

18

0.209

20/1

0.270

21

0.060

22

0.359

28

0.986

33

0.005

35

0.040

0.005

36

37

0.355

38/3

0.303

52

0.255

54/1

0.098

4.824

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड प्लासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 22 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 01 अ - 82 - वर्ष 2009-10 - भू-अर्जन- 2843.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- सोमगढ़ , पटवारी हल्का नं.- 82 (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.939 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

रकबा (हे. में) (2)

0.212

27

0.505

28

0.222

37/5

0.939

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसक लिये भूमि की आवश्यकता है.- वर्धा सेतू पट्टन चिल्हाटी मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

1026

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग , भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेतू निर्माण उप संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनन्द कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 28 अप्रैल 2010 प्र. क्र. 2अ-82-2009-10-क्र. 496- भू-अर्जन- 10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मन्दसौर

(ख) तहसील- सुवासरा

(ग) ग्राम-रूनीजा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.46 हेक्टेयर.

सर्वे नं. (निजी)

अर्जित रकबा (हे. में) (1)

(2) 2607

0.06 2615

0.01 2617

0.05 2514

0.05 2568

0.05 2563

0.09 2543

0.04 2541

0.05

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

[भाग 1 (1)

(2)

2540

0.04

2428

0.16

2418

0.02

2385

0.05

2386

0.04

2329

0.03

3045

0.04

3046

0.13

3212

0.08

3205

0.01

3200

0.13

3203

0.01

2361

0.04

3199

0.05

3191

0.15

3190

0.06

3189

0.08

3188

0.15

3141

0.11

3063

0.11

3073

0.17

3081

0.20

3080

0.20

योग . 2.46

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रूनीजा-अंगारी मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड कार्यालय सीतामऊ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्र. 359- प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

1027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम- अतरहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.42 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

निजी खाता

237 में से

0.022

166में से

0.036

'165 में से

0.058

164में से

0.024

161 में से

0.106

162में से

0.014

18 में से

0.136

155 में से

0.115

154में से

0.115

152में से

0.065

151 में से

0.065

19में से

0.125

20 में से

0.125

21 में से

0.014

23 में से

0.079

24में से

0.019

16 में से

0.163

33में से

0.097

37में से

0.063

32में से

0.010

31 में से

0.015

30में से

0.015

46में से

0.061

51 में से

0.350

53में से

0.095

54में से

0.010

61 में से

0.130

58 में से

0.067

(1)

(2)

59में से

0.046

78 में से

0.110

निजी खाता योग .. 2.35

म. प्र. शासन की भूमियां 47में से

0.048

50में से

0.022

0.070

योग शासकीय

2.42

निजी खाता एवं म. प्र.

शासन महायोग

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की डड़िया माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 23-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चन्दला

(ग) ग्राम- भगौरा 1028

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 3.740 हेक्टेयर.

खसरा नं

अर्जित रकबा (हे . में) (1)

(2)

25/1/1

0.650

25/1/2

0.320

25/3

0.250

25/14

0.650

0.060

29/2/1

0.220

29/4

63

0.117

64

0.140

65

0.260

67

0.008

78

0.050

79

0.030

80

0.045

82

0.240

83

0.150

84

0.200

623/3

0.150

626/1

0.100

626/2

0.100

3.740

योग .

( 2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा माईनर द्वितीय हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 अ- 82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील - चन्दला

[भाग 1 (ग) ग्राम- भगौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि 7.182 हेक्टेयर.

खसरा नं

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

0.150

101/1/2/4

0.070

101/1/2/6

101/2

0.210

101/6/1

0.330

104

0.100

105

0.055

107

0.085

0.535

108

112

0.030.

113/10

0.470

113/12

0.350

113/15

0.155

125

0.220

126

0.050

127/1

0.110

127/2

0.110

143

0.560

0.020

145

146

0.185

150

0.155

151

0.070

152

0.170

189

0.007

0.180

191

192

0.025

193

0.090

208

0.095

0.470

209

217

0.035

232

0.025

233

0.205

235

0.135.

237

0.045

0.075

238

0.130

239

240/1

0.030

240/2

0.030

0.065

249

250

0.125

0.020

251/1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

251/2

0.020

252/1

0.108

252/2

0.107

255

0.195

256

0.175

257

0.175

502/1

0.030

503

0.005

512

0.205

513

0.090

51 .

0.020

13: 1/125

0.075

योग .. 7.182

(2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा नाईनर प्रथम एवं छपरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नवशे ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 3अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छत्तरपुर

(ख) तहसील गौरिहार

(ग) ग्राम-बेरी

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -2.758 हेक्टेयर.

खसरा नं

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

6/1

0.045

9/1/2

0.120

1029 ( 1 )

(2)

9/2

0.010

9/3

0.145

9/4

0.150

9/10

0.160

12

0.020

13/1

0.055

13/2

0.155

14/1

0.010

20/1

0.070

20/2

0.070

21/1

0.085

21/2

0.085

22

0.090

23

0.160

24/1/4

0.110

24/1

0.070

62/3

0.110

63

0,125

65

0.020

66/1/1

0.160

66/1/2

0.045

66/2/1

0.045

68

0.220.

76

0.055

77/1

0.123

77/2

0.095

276

0.005

286

0.065

287/1

0.050

287/2

0.030

योग 2.758

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी माइनर एवं वकतौरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्र. क्र. 103-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील-लौडी

(ग ) ग्राम-कितपुरा पटवारी हल्का नं. 49

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -2.152 हेक्टेयर.

खसरा नं

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

10

0.118

11

0.072

13

0.118

16

0.032

17

0.064

24

0.098

26

0.053

27

0.045

28/1

0.045

49/1/1

0.032

191/1

0.015

197

0.120

198

0.100

200/1

0.300

202

0.052

203/2

0.140

0.350

204/1/1

204/2/1

0.050

204/2/2

0.020

205

0.024

226

0.070

228/2

0.032

229/1

0.101

230

0.101

योग 2.152

[भाग 1 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली कितपुरा माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 113-82-2009-10:- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चन्दला

(ग) ग्राम- रानीपुर पटवारी हल्का नं. 49.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -4.141 हेक्टेयर.

खसरा नं

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

141

0.069

143

0.218

160/3

0.158

154

0.114

155/1

0.010

155/2

0.116

0.085

158

159

0.125

165/2/2

0.126

0.067

166/1/1

0.067

166//

0.135

166/2

167/2

0.203

514

0.057

515

0.057

516

0.270

518/1

0.046

525/1

0.136

526

0.044 भाग 1 ]

1031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

527

0.158

531

0.038

0.110

532

536

0.036

537

0.139

541/1

0.107

541/2

0.029

559

0.032

560

0.165

565/1

0.035

671

0.047

0.237

672

0.044

673

0.050

681/2/2

0.038

684/1/1

0.065

689/1

0.023

690/1/1

0.023

690/'/,

738/1

0.028

738/2

0.085

0.028

738/3

0.028

738/4

739/1

0.015

739/4

0.015

767/1

0.104

767/2

0.105

778/1/1

0.065

0.065

778//

0.064

778/1/3

778/2

0.060

योग . 4.141

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली रानीपुर प्रथम एवं रानीपुर द्वितीय माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2अ - 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील-चंदला

(ग) ग्राम- डड़िया पटवारी हल्का नं. 49

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 3.232 हेक्टेयर.

खसरा नं

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

21/1

0.027

0.027

21/2

21/3

0.027

0.026

21/4

35

0.120

36

0.152

0.088

38

43

0.064

0.069

44/1

0.069

44/2

44/3

0.069

45

0.058

0.046

46

0.045

48

62/1

0.051

0.050

62/2

71

0.081

0.072

72

0.035

75

77

0.072

0.062

78

0.024

81

0.024

83/1

0.082

84

76/3

0.059

0.051

85

0.022

106

141

0.023

142

0.081

0.032

143

0.129

144

0.009

145/1

0.020

145/3/1

0.080

145/3/2

0.100

145/4

0.071

195 1032

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

196

0.063

197

0.050

199

0.044

200/1/6

0.042

201

0.064

202

0.068

203

0.058

206

0.273

212

0.080

347

0.062

348

0.046

350/1

0.200

350/2

0.065

योग .. 3.232

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली डडिया माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 133-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित. भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- चन्दला

(ग) ग्राम- मुकुन्दपुर पटवारी हल्का नं. 49

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -4.491 हेक्टेयर.

खसरा नं

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

( 1)

48

0.072

78/1

0.026

78/2

0.026

79

0.036

[भाग 1

(2)

(1)

80/1

0.004

0.050

82/1

82/2

0.050

0.050

82/3

0.050

82/4

0.030

83/1

83/2

0.050

0.004

86/1

86/2

0.032

87

0.120

91

0.081

92

0.064

93

0.144

0.082

94/1/1

94/2/1/1

0.060

94/2/1/2

0.066

0.048

95/1

102

0.152

103/1

0.030

0.030

103/2

109/1

0.050

0.051

109/3

110

0.036

0.265

112

0.195

121

122/1

0.056

122/2

0.056

131

0.120

134

0.012

137

0.224

139/1

0.084

0.020

139/2

141

0.120

149

0.081

150

0.101

153/1

0.081

153/2

0.081

0.048

161

162

0.184

165/1

0.170

165/2

0.030

166/1

0.004

167

0.072

0.072

183/2/1 भाग 1 ]

1033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

184/1/1

0.028

215/1

0.020

215/2

0.020

216/1/3

0.020

225

0.240

226

0.105

233/2

0.036

234/1

0.036

0.136

240/1/1/1

241/1

0.040

250

0.040

251

0.040

252

0.160

योग . 4.491

(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली मुकुन्दपुर , सराई माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 30 अप्रैल 2010

प्रक. क्र. 2 अ- 82 - वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- रहली

(ग) ग्राम- हरदोट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.76 हेक्टेयर.

खसरा नं

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.11

48/1

40/4

0.10

0.05

48/5

0.02

51/1

52

0.08

0.05

53

0.04

55/1

0.02

55/2

0.15

58/1, 2

0.04

118/1

0.02

118/2

0.02

118/3

0.01

118/4

0.01

118/6

0.04

55/3

0.76

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन.- बिछिया हरदौट मार्ग में सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 3 मई 2010

प्र. क्र. भू-अर्जन- 09-430.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 1034

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील- गुलाना

(ग) ग्राम-मकोड़ी

(घ) क्षेत्रफल -18.010 हेक्टर.

सर्वे क्र.

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हे. में)

(1)

(2)

1237

0.12

1238

0.09

1245

0.07

1257

0.30

1246/2

0.15

1247/2

0.14

1258

0.94

1259

0.22

1263

0.34

1260

1.09

1265

0.96

1266

0.06

1271

0.05

1272

0.03

1273

0.06

1274

0.79

1278

0.09

1279

0.27

1275

0.36

1282

0.26

1276

0.47

1277

0.68

1280/1

0.41

1280/2

0.41

1280/3

0.41

1281

0.56

1283

0.28

1294

0.18

1296

0.29

1295

0.23

[भाग 1 (1)

(2)

0.29

1279/1

1298/1

0.03

0.17

1300/1,

1299

0.20

1307

0.22

1304

0.20

1309

0.21

1322

0.30

1310

0.22

0.40

1312

1311

1.79

1321

0.70

1313

0.80

1314

0.62

1315

0.40

1320

1.15

योग .. 18.010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उमरसिंगी तालाब ग्राम मकोड़ी डूब क्षेत्र .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 4 मई 2010

क्र. 881 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग ) ग्राम- मझौली पटवारी हल्का नं. 43 भाग 1 ]

1035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(घ) क्षेत्रफल -13.40 हेक्टर .

अर्जित किये

अर्जित किये जाने प्रस्तावित

वाला प्रस्तावित खसरा नं.

रकवा (हे. में) (1)

(2) 169/1

0.05 169/2

0.05 169/3

0.00 175/1/1

0.03 175/1 / 1 क

0.02 175/1 /1ख

0.01 175/ 1 / 1 ग

0.02 175/1/2

0.10 175/2/1

0.09 175/2/2

0.03

0.12 175/3

175/4

0.10 175/5ख

0.08 176/3

0.05 176/4

0.05 176/5

0.09 176/6

0.06 176/7

0.09 177/1

0.36 177/2

0.17 179/1

0.00 179/2

0.00 179/3

0.05 182/1

0.10 182/2

0.10 182/3

0.00 542/1

0.01 542/2

0.01 543

0.07 544/1

0.05 544/2

0.05 544/3

0.05

(2)

(1)

544/4

0.05

545/1

0.01

545/2

0.01

0.01

545/3-

545/4

0.01

0.01

545/5

545/6

0.01

545/7/1

0.01

545/7/2

0.01

545/7/3

0.00

550/1

0.03

550/2

0.03

550/3

0.02

550/4

0.02

550/5

0.02

0.00

555/1

0.01

555/2

555/3

0.00

555/4

0.01

0.05

556/1

556/2

0.03

556/3

0.04

557/1

0.10

558

0.05

559

0.08

560/1

0.05

0.05

560/2

561/1

0.10

561/2

0.02

562

0.12

563/1/1

0.07

563/1/2

0.07

0.06

563/1/3

0.20

563/2

563/3/1

0.09

0.05

563/3/2

563/3/3

0.09

563/4

0.24 1036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2) 563/5

0.25 771/1

0.10 771/2

0.10 773/1

0.02 773/2

0.02 774

0.01

0.02 776/1/1 जु.

0.02 776/1/1 जु.

776/1/2

0.04 776/2/1

0.04 776/2/2

0.05 784/1

0.08 784/2

0.02 791/1

0.03 791/2

0.01 824

0.02

0.07 828

829

0.10 830

0.11 832/1/1

0.03 832/1/2

0.03 832/2

0.02 833

0.20 834

0.07 835/1

0.06 835/2

0.17 836/1

0.17 836/2

0.08 837

0.29 838

0.19 839/1

0.10 839/2

0.09 840

0.20 841/1

0.09 841/2

0.09 842/1

0.11 842/2

0.06

[भाग 1 (1)

(2)

0.11

843/1

843/2

0.11

0.06

844/1

844/2

0.19

0.04

845/1

845/2

0.02

0.02

845/3

846/1

0.08

846/2

0.08

847/2

0.02

0.04

847/3

852

0.13

853

0.10

854

0.04

855/1/1

0.04

855/1/2

0.04

855/2

0.04

856/1/1

0.04

856/1/2

0.04

856/2

0.05

858

0.16

859

0.16

863/1

0.10

863/2

0.10

864

0.16

867

0.12.

868

0.14

869

0.17

870

0.11

871/1

0.08

0.07

871/2

871/3

0.03

873

0.22

0.07

874/1

874/2

0.03

0.03

875/1

875/2

0.04

877

0.05 भाग 1 ]

1037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

878

0.03

880

0,09

881

0.09

882/1

0.07

882/2

0.04

882/3

0.03

882/4

0.04

883/1

0.13

883/2

0.04

883/5

0.09

928

0.32

0.18

929

938/1/1

0.20

0.20

938/1/2

0.20

938/1/3

938/2/1

0.09

938/2/2

0.01

938/2/3

0.02

0.04

941/3

942

0.04

943

0.10

944

0.28

945

0.34

946/1

0.14

946/2

0.26

947

0.10

949/1

0.03

949/2

0.02

योग .. 13.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का कारण म. प्र. जे . पी. मिनिरल्स लिमिटेड हेतु रेलवे साइडिंग के निर्माण के प्रयोजन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 4 मई 2010

क्र. 265- भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किं नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1,894 (क्रमांक. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- इन्दौर

(ग) नगर/ग्राम- जनकपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.070 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.070

415/1 पार्ट

योग . 0.070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग की नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनकपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

1038

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 29 अप्रैल 2010 क्र. 30 - भू.अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम-नैकिन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.547 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2) 2612

0.152 2613

PT0.182 2782

0.007 2876

0.008 2877

0.026 2884

0.198 2885

0.384 2886

0.057 2887

0.06 2888

0.082 2889

0.072 2890

0.021 2891

0.01 2892

0.047 2893

0.024 2894

0.025 2895

0.03 2896

0.004 2897

0.007 2898

0.022 2899

0.008 2933

0.044 2934

0.04

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

2935

0.449

2937

0.019

2938

0.036

2939

0.102

0.003

2940

2941

0.018

2943

0.147

2944

0.127

2945

0.02

2946

0.233

2947/1

0.31

2947/2

0.31

3031

0.003

3032

0.072

3034

0.1

3035

0.008

3036

0.003

3058

0.294

3060

0.03

3061

0.119

3066/1

0.2

3067

0.108

3068

0.012

3076

0.03

3077

0.082

3078

0.001

3341

0.001

3342

0.123

3343

0.076

3000

0.006

2932

0.02

2883

0.003

1826

0.03

1827

0.020

1828

0.02

1829

0.011

1936

0.07

3.547

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

1039

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ]

क्र. 32- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम-मझिगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टर.

रकबा ( हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर. (1)

1097

0.208

1098

0.048

1099

0.032

0.127

1100

योग ... 0.415

(2.) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 34- भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम- झांझ कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.083 हेक्टर.

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.226

1981

0.038

1982

(2)

(1)

0.003

1983

0.092

1984

0.036

1985

0.001

1986

0.001

1987

0.020

2000

0.044

2001

2002

-0.134

0.143

2003

0.018

2004

0.001

1970

0.482

1976

0.256

1978

2005

0.113

0.12

2006/1

0.11

2006/2

0.062

2009

0.007

2287

2007/1

0.074

0.055

2007/2/1

2007/2/2

0.055

0.070

2018

0.102

2019

0.004

2020

0.014

2203

0.614

2204

0.037

2205

0.039

2261

0.024

2264

0.213

2285

0.148

2286

0.001

1980

0.048

2009

0.008

2010

0.035

2295/1

0.054

2296/1

0.001

2297

0.004

2306

0.170.

2307/1

0.050

2308/1

0.099

2315

0.074

2316

0.023

2317

0.006

2318 1040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2) 2319

0.177 2320

0.038 2265

0.001 3566/1

0.184 3566/2

0.294 3566/3

0.144 3567

0.095 3570

0.094

0.101 3571

3572

0.02 3573

0.081 3629

0.028 3630

0.130 3641

0.009 3642

0.032 3644/1

0.040 3645

0.054 3649

0.012 3663

0.006

0.010 3664

3682

0.008

0.001 2309/1

3683

0.010 3684

0.040 3685

0.014 3686

0.110 3691

0.020 3692

0.046 3694

0.102 3695

0.299 3696

0.029 3697

0.144 3698

0.022 3699

0.173 3700

0.019 3701

0.016 3703

0.192 3704

0.160

0.220 3705

3706

0.030

0.23 3709

0.065 3716/1

3716/2

0.065 3712

0.02 2293

0.026 3715

0.180

[भाग 1 (1)

(2)

2294

0.011

0.04

3643

3720

0.073

3723

0.092

0.24

3724

3725

0.130

3768

0.062

3506

0.147

0.038

3514

3516

0.105

3621

0.001

3622/1

0.003

0.172

3623/1

3631

0.037

3646

0.010

3647

0.019

3648

0.052

3661/1

0.019

0.036

3665

3667

0.068

0.020

3668

3669

0.090

0.020

3670

3671

0.042

3672

0.004

3681

0.187

0.040

3687

0.040

3688

3689

0.040

3690

0.026

0.040

3693

3707

0.061

3708

0.078

3713

0.003

3721

0.001

3726

0.009

3727

0.001

0.002

3754

3767

0.006

9.083

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

1041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

भाग 1 ]

क्र. 36- भू.अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकंता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग ) नगर/ ग्राम- रायखोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.139 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टर में) खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.032

18

0.088

25

0.192

26

27

0.302

28

0.08

0.096

29

0.102

31

0.032

32

33

0.681

0.168

34

0.011

35

36

0.841

0.096

39

0.371

40

0.36

43

0.873

45

0.07

46

0.05

47

0.352

48.

0.063

49

0.534

50

0.06

51/1

0.033

51/2

0.463

52/1

0.45

54/1

0.461

54/2

0.35

54/3

0.027

54/4

0.064

241

0.088

242/1

0.088

242/2

(2)

(1)

0.053

244/1

0.053

244/2

0.053

244/4.

0.177

246/1

0.326

246/2

0.352

247

0.008

255

0.288

1640

0.06

1642

0.528

1658

0.129

1660

0.043

1661

0.032

38

0.056

44

0.036

53/1

0.037

53/2

0.037

53/3

0.036

53/4

0.004

256

0.326

87

0.103

243/1

0.103

243/2

0.008

1662

0.024

1663

0.057

52/2

0.072

41

0.02

1641

योग 9.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 38 - भू.अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला-सीधी 1042

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम-कोदईडांड

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.594 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

13

0.011

21

0.216

23

0.056

26

0.056

27

0.025

31/2

0.25

32/1

0.109

34

0.328

35

0.585

59

0.232

62

0.246

65

0.80

67

0.009

68/1

0.008

33

0.004

64

0.003

71

0.03

74

0.02

75

0.032

78

0.022

90

0.432

79/1

0.125

79/2

0.16

79/3

0.123

80

0.312.

81

0.424

87

0.04

89

0.104

योग .. 3.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 40- भू.अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है किं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- आमडांड

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.241 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.050

179

0.030

204

0.040

206

0.080

207

635

0.041

योग .. 0.241

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 42- भू.अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- बघवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.273 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

1728

0.083

1729

0.022

1731

0.468

1732

0.029 भाग 1 ]

1043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

1733

0.028

1734

0.058

1747

0.09

1769

0.006

1772

0.252

1773

0.329

1775

0.045

0.117

1776

1777

0.014

0.003

1778

1779

0.016

1781

0.009

1782

0.196

1787

0.012

1788

0.04

0.05

1789

1790

0.021

1791

0.23

0.06

1792

1793

0.321

1794

0.001

0.024

1799

0.117

1780

1835

0.053

1836

0.002

योग .. 2.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 44- भू- अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम-मउ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.334 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.025

965

0.07

976/2

977

0.09

0.02

980

0.012

981

0.050

982

0.264

983

0.022

984

0.004

985

0.100

986

0.08

987

0.11

988

0.220

989

0.03

990

0.19

1019

0.075

991

1020

0.081

0.07

1021

0.050

1022

0.08

2030

0.34

2031

0.364

2032

2033

0.08

2034

0.132

0.051

2035

0.28

2036

0.004

2109

0.07

2110

2252

0.27

0.06

2253

0.05

2254

0.424

2028

0.382

2255

0.103

2258

0.040

2259

0.050

2269/1

2270

0.062

0.060

2271/1

2272

0.143

0.05

2285

2286

0.11 1044

(1)

(2) 2287

0.1 2284

0.064 2288

0.26

0.040 2294

2295

0.035 2297

0.28 2298

0.062 2313

0.09

0.11 2314

2315/2639

0.120 2320

0.425 2321

0.204

0.08 2322

2323

0.070 2332

0.105 2292

0.030 2317

0.02 2333

0.050 2334

0.12 2335

0.190 2341

0.084

0.272 2342

2398

0.062

0.10 2399

2405

0.014 2406

0.353 2407

0.040

0.01 2421

2422

0.071 2423

0.091 2424

0.14 2426

0.02 2427

0.282

0.07 2428

0.040 2429

2430

0.002 2431

0.032 2438

0.231 2442

0.07 2443

0.19 2441

0.01 2444

0.05

0.024 2446

2293/1

0.05

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(2)

(1)

0.05

2293/2

0.006

2344/1

0.070

2344/2

0.113

2344/3

0.035

2344/4

0.032

2266

2267

0.002

0.002

2325

0.005

2276

6.334

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 46- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- मझियार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.395 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.003

33

0.008

34

35

0.161

0.112

36

0.02

58

0.365

59

0.024

60

0.086

61

0.062

63

0.001

64 भाग 1 ]

1045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

65

0.034

74

0.238

76

0.052

172

0.003

173

0.068

174

0.109

175

0.067

योग .. 1.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 48- धू- अर्जन-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-रामपुरनैकिन

( ग) नगर/ग्राम- ममदर

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.357 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

1947

0.005

0.128

1954

1955

0.045

1956

0.08

1962

0.237

1963

0.211

1965

0.136

1966

0.105

1967

0.032

2013

0.064

(1)

(2)

0.065

2014

0.10

2016/1

0.064

2016/2

2017

0.486

2019/1

0.118

0.049

2020/1

2021

0.033

2022

0.052

0.134

2051

2053

0.083

0.76

2078

2105

0.036

0.137

2114

0.083

2115

0.11

2116

2117

0.03

2122

0.155

2123

0.206

2125

0.014

0.275

2128

2129

0.084

2130

0.056

0.16

2131

2132

0.051

0.025

2133

0.011

2135

0.026

1958

2012

0.001

2136

0.001

2197

0.025

3.357

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है ..

क्र. 50 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके 1046

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग ) नगर/ग्राम-झांझ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.813 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2) (1)

1774

0.001

0.01 1776/2

0.024 1780/2

1781

0.048 1782/1

0.030 1782/2

0.020

0.070 1782/3

0.060 1782/4

1785

0.414

0.088 1792

1793

0.125 1802

0.012

0.292 1803/2

1804

0.038

0.028 1805

1806

0.012 1818

0.009 1829

0.051 1831/1

0.001 1831/2

0.001

0.077 1835/1

0.077 1835/2

1783

0.042 1800

0.134

0.007 1820

1830

0.057

0.094 1812

योग . 1.813 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 52- भू- अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम- रघुनाथपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.141 हेक्टर..

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (2)

(1)

126

0.034

130

0.139

0.030

131

133

0.198

0.022

137

0.012

138

0.080

139

0.16

140

0.048

148

0.014

149

150

0.026

0.074

151

0.06

152

0.062

153

0.069

252

0.051

253

0.006

265

0.08

266

0.048

267

0.016

268

0.006

270

271

0.028

280

0.337

0.13

281

0.069

282

0.037

283

0.11

290

0.036

291

0.048

293

0.001

294 भाग 1 ]

1047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

410/1

0.001

41.4

0.038

415

0.123

417

0.14

418

0.064

419

0.004

421

0.022

422

0.059

423

0.06

424

0.070

425

0.032

426

0.004

471

0.067

472

0.027

473

0.1

474

0.040

475

0.008

476

0.022

483

0.254

1062

0.076

1073

0.421

1074

0.034

416/1374

0.001

480

0.05

481

0.203

3.141

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 54 - भू- अर्जन-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग ) नगर/ ग्राम- पटेहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.734 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

7/1

0.131

7/2

0.131

0.130

7/3

31

0.128

0.064

37

0.08

38

0.152

39

0.032

191

0.40

192

0.152

193

0.134

739

740

0.032

0,038

741.

742

0.008

743

0.046

0.048

744

0.10

745

0.028

749

750

0.024

751

0.096

0.044

752

0.030

753

0.076

754

0.011

755

0.04

757

0.08

758

0.057

759

0.32

765

0.392

770

826

0.024

0.088

831

832

0.184

0.040

833

0.033

867

0.051

868

0.072

864/1488

0.232

872

0.089

873

0.110

874

0.168

875

884

0.144

0.336

885 1048

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(2)

(1)

911

0.211

912

0.064

913

0.015

916

0.632

917

0.02

918

0.141

920

0.048

921

0.416

922

0.064

0.320

923

924

0.256

932

0.056

933

1.01

23/1

0.04

23/2

0.104

23/3

0.16

23/4

0.18

23/5

0.18

20/1

0.023

20/2

0.023

29/1

0.002

8/1

0.01

8/2

0.009

0.12

41

202

0.008

203

0.096

204

0.08

205

0.006

206

0.001

217

0.016

218

0.051

220

0.03

247

0.003

246

0.008

756

0.004

827

0.027

865

0.117

866

0.112

861

0.061

योग ..6.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 56- भू-अर्जन-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- पडखुरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.522 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

1000

0.150

0.136

1001

1002

0.246

1004

0.051

1062

0.1

1056

0.11

0.079

1051

1052

0.04

0.028

1053

1054

0.03

0.08

1048

1049

0.115

1050

0.096

0.245

1106

1107

0.07

0.08

1108

1969

0.05

1970

0.04

1971

0.04

1972

0.05

2003

0.42

0.14

2021

2023

0.14

2024/1

0.045

0.045

2024/2

0.06

2038

2365

0.025

2366

0.16

2368

0.08

2301

0.074 भाग 1 ]

1049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2) 2302

0.26 2278

0.6 2315

0.15 2271

0.02 2270

0.24 2266

0.19 2267

0.07 1055

0.08 1047

0.004 1105

0.059 1983

0.008 1982

0.011

0.06 1980

1979

0.06 1973

0.024 1974

0.029 1975

0.013 1978

0.001 1962

0.02 1968

0.12 1966

0.062 1965

0.15 1964

0:029 1963

0.24 2109

0.005 2001

0.009

0.001 1960

2002

0.339 2004

0.173

0.009 1997

2022

0.12 2025

0.106 2026

0.056 2027

0.008 2040

2.338 2039

0.192 2039/2598

0.125 2364

0.014 2363

0.003 2369

0.009 2370

0.017 2357

0.152 2356

0.024 2303

0.005 2280

0.017

(2)

(1)

0.040

2278/2599

0.005

2313

0.176

2314

0.115

2316

2372

0.136

2319

0.019

2269

0.030

0.072

2268

2264

0.128

0.056

1288

0.048

1953

0.176

1993

योग .. 6.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 58 - भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुर

हेक्टेयर.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.026

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.075

5

6

0.060

0.053

9

0.024

11

12

0.186

14

0.116

0.006

19

20

0.001 1050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1) 5)

(2)

37

0.001

91

0.020

15

0.035

16

0.08

18

0.19

21

0.20

22

0.102

23

0.088

24

0.020

30

0.012

31

0.051

32

0.020

33

0.084

96

0.005

97

0.003

99

0.005

103

0.19

34

0.050

35

0.040

36

0.02

86

0.268

1:87

0.030

88

0.034

89

0.05

92

0.085

94

0.041

171

0.14

184

0.075

95

0.027

100

0.312

101

0.08

169

0.032

170

0.107

185

0.665

13

0.150

8

0.048

3.026

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु .

(3) भूमि के. नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 60 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम- कुडिया कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा ( हेक्टर में) (2)

182

0.048 योग .. 0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 62- भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील - रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम- मुर्तलापवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.255 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा ( हेक्टर में) (2)

3/1

0.108

3/2

0.249

6

0.064 भाग 1 ]

1051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

7

0.875

8

0.232

9

0.115

12

0.101

61

0.117

14

0.024

105

0.007

106

0.085

108

0.02

109

0.148

62

0.094

63

0.232

122

0.110

123.

0.457

135

0.032

136

0.065

137

0.208

139

0.259

141/1

0.160

141/2

0.156

142

0.264

143

0.058

0.01

65

107

0.032

योग 4.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 64- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम- कुडिया पवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.422 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

936

0.176

937

0.246

योग .. 0.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 66 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन

(ग) नगर/ग्राम- झलवार

हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.117

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.032

203

0.219

204

0.190

205

0.016

212

0.104

213

214

0.093

0.16

215

0.144

216

0.07

217/1/1

0.06

217/1/2 1052

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(2) (1)

222

0.110 296

0.080 299

0.02

0.034 314

317

0.36 322

0.225

0.096 323

324

0.204 325

0.098 326

0.189 331

0.125 451

0.016 452

0.096 453

0.153 455

0.078 459

0.125 460

0.052 469

0.518

0.019 470

552

0.051 553

0.065

0.08 555

0.01 556/1

556/2

0.44 557

0.057 571

0.024

0.064 572

573

0.006

0.342 574

577

0.235 578

0.089

0.227 579

603

0.119 607

0.302 608

0.187 609

0.040

(2)

(1)

0.33

611

0.040

612

0.300

613

0.030

614

0.020

615

0.12

616

0.049

798

0.045

799

0.03

800

0.396

801

0.164

808

0.031

809

820

0.102

0.072

821

0.096

822

0.005

807

0.096

187

0.057

458

0.002

548

0.015

551

0.100

554

0.004

606

0.002

330

0.184

295

0.176

292

0.007

290

0.096

316

0.036

315

योग .. 7.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्र. 2105- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर-कदवालिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.91 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) 6

0.77 में से

0.68 7

0.32में से

0.06 8/1

0.32में से

0.05 8/2

1.90 में से

0.88 11

0.89 में से

0.28 41

0.56 में से

0.31 44

1.11 में से

0.27 47

0.69 में से

0.11 48

0.54 में से

0.20 2.10 में से

191

0.70 192

0.46 में से

0.40 1.46 में से

195

0.60

0.03 1.65 में से

196

248

0.42 में से

0.35 260

0.75 में से

0.26 0.38 में से

0.20 261

260/516 1.04 में से

0.24 263

0.06 0.11 में से

0.96 में से

0.30 264

0.36 में से

0.02 283

(1)

(2)

(3)

0.20 0.40में से

284

274

0.27 2.24 में से

0.10 0.33 में से

285

0.17 में से

286/1

0.04

0.06 0.17 में से

286/2

1.55 में से

507

0.40 509

0.30 1.05 में से

0.55 में से

0.15 523

524

0.15 में से

0.06 526

1.09 में से

0.33 24.49 में से

7.91 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2112- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यहं घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील-अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- आगलगोटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.44 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) (1)

17

0.01 0.21 में से

18

0.11 0.17 में से

19

0.14 0.99 में से

21

0.05 0.28 में से

0.24 0.28 में से

23

24

0.40 में से

0.17 1054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

(3)

0.24 में से

34

0.06 33

0.78 में से

0.36 32

1.54में से

0.30

4.89 में से

1.44 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2115-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- मोरधी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.35 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) 3

0.80 में से

0.04

0.48 में से

4

0.20 13

0.24में से

0.14 31/1

0.64में से

0.26 31/2

0.50 में से

0.05 32

0.22 में से

0.02

0.66 में से

38/1

0.07 38/2

1.14 में से

0.23 38/3

0.05

0.18में से

1.05 में से

54

0.44 56/1

0.70 में से

0.36 56/2

0.64 में से

0.38

0.54 में से

64

0.01

1.16 में से

103

0.46

[भाग 1 (1)

(3)

(2)

0.02 0.98 में से

104

0.02 0.42में से

106

0.53 में से

0.18 107

0.66 109

1.68 में से

0.16 0.45 में से

110/3

0.64 में से

0.04 158/1

0.06 158/3

0.07 में से

0.13 में से

0.13 158/4

0.28 0.48 में से

159

0.13 में से

0.12 160/1

0.01 0.17 में से

160/2

2.40 में से

0.05 162

0.08 0.46 में से

184/1 .

0.38 0.57 में से

184/2

0.20 4.87 में से

326

0.67 में से

0.30 328

0.22 1.10 में से

329

0.40 334

1.66 में से

0.45 1.67 में से

339

0.10 340

1.05 में से

2.14में से

0.40 341

0.15 342

1.25 में से

1.08 में से

0.29 347

0.42में से

0.10 343

0.48 में से

0.15 349

0.36 0.80 में से

350

0.56 में से

356

0.03 0.26 में से

357

0.08 358

0.48 में से

0.14 0.20 में से

360

0.05 0.16 में से

0.09 361

0.25 में से

362

0.19 0.26 में से

914

0.12

0.30 1.65 में से

950

0.30 1.09 में से

956

359

0.02 0.30में से

0.41 में से

363

0.01

9.35 40.87 में से

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

क्र. 2118 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील-अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- अम्बारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.65 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3)

1.10 में से

248

10:01 249

0.67 में से

0.40 250

1.16में से

0.47

1.17 में से

254

0.28 255

3.45में से

0.48 299

3.48 में से

0.34 302

3.84 में से

0.11 301

3.57 में से

1.05 330

0.45में से

0.05 289

0.79 में से

0.46 19.68 में से

3.65 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2121 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील-अलीराजपुर

(ग ) ग्राम/शहर- रिछवी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.61 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3)

0.38 में से

2

0.07 3

0.12 में से

0.08 5

0.15 0.27 में से

0.53 में से

14/1

0.23

0.24 14/2

0.30 में से

0.76 में से

15/2

0.08 0.23 में से

0.06 25

0.43 1.40 में से

55

0.62 में से

0.35 54

0.69

1.64 में से

43

0.20

1.28 में से

51

0.20 0.38 में से

2.75 में से

0.38 47

0.59 में से

0.17 48

50

0.83में से

0.27 611

0.33 0.91 में से

0.53 में से

0.19 612

0.37 में से

0.14 613.

-0.60 में से

0.10 601

0.20 0.41 में से

603

3.08 में से

604

0.29 605

0.80 0.98 में से

7.72में से

1.25 600

1.10में से

832

0.69 831

0.97 में से

0.69 830

1.11 में से

0.78 842

0.32में से

0.10 1.46 में से

0.20 841

834

0.56 में से

0.20 0.80 में से

828/1

0.63 0.37 में से

828/2

0.30

0.65 827

0.76 में से 1056

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

(3)

0.52में से

829

10.33 826

1.20में से

0.23 769

0.53 में से

0.36 768

1.87 में से

1.10 772

1.78 में से

0.25

1.05 में से

765/1

0.72 687

1.20 में से

0.30 681

1.80 में से

0.19 710

2.10में से

0.44

0.62में से

713

0.30 771/1

1.76 में से

0.25 48.56 में से 15.61 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2124- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- भयडिया की चौकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) 348

1.38 में से

0.43 340

4.58 में से

0.55 341

0.57 में से

0.13 337

1.60 में से

0.54 330

0.68 1.01 में से

[भाग 1

(2)

(3 ) ( (1)

324

0.05

0.10 में से

0.43

0.72में से

489

0.45 में से

0.43 488

1.32में से

492

0.68 484

0.34

1.07 में से

1.51 में से

930

0.26 901

0.66

1.22में से

0.12में से

902

0.09

1.05 में से

-932

0.33

0.05

0.05 में से

933

0.69 में से

924

0.06 925

0.80 में से

0.09 926

0.56

1.03 में से

964

0.65 में से

0.03

0.54में से

965

0.41 20.46 में से

6.80 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2106- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील-अलीराजपुर

(ग ) ग्राम/शहर- चिचलगुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.72 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा

(हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

41

0.24 में से

0.05

0.20 में से

42

0.15 भाग 1 ]

1057

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010

(1)

(2)

(3) 43

0.70 में से

0.14 46

0.67 में से

0.35 45

0.61 में से

0.01 47

0.57 में से

0.25 .

48-

0.47 में से

0.16 49

0.79में से

0.32 50

0.92में से

0.12 58

0.98 में से

0.38 136

1.94 में से

0.63 137

0.17 में से

0.06 133

0.38 में से

0.14

0.44 में से

132

0.24 148/2

0.21 में से

0.05

0.37 में से

131

0.03 149/2

0.47 में से

0.22 150/1

1.01 में से

0.32 150/2

0.22में से

0.12 152

0.56 में से

0.29 154/1

0.49में से

0.15 154/2

0.45में से

0.10 162

1.05 में से

0.36 164

0.54 में से

0.38 160

1.89 में से

0.50 163

0.46 में से

0.35 187

0.87 में से

0.24 189

1.36 में से

1.00 190

0.90 में से

0.24 196

0.93 में से

0.55

0.99 में से

195

0.30 197

1.53 में से

0.97 199

1.65 में से

0.82 194

2.46 में से

0.32 381

0.83 में से

0.26 380

1.81 में से

0.63 387

1.20 में से

0.65 388

1.18 में से

0.64 389

1.10 में से

0.60 391

0.70में से

0.45 392

0.80 में से

0.26 396

1.22में से

0.14 420

0.80 में से

0.07 412

0.30में से

0.18 411

1.33 में से

0.55 432

1.89 में से

1.13

2.33में से

434

0.48 435/1

0.49 में से

0.05 436/2

0.38 में से

0.32 43.85 में से

16.72 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू- अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2109- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त तप्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील-अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर - थाना सेमली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा , (3)

329

0.30 0.95 में से

0.62में से

331

0.13 0.37 में से

332/2

0.01 315

0.20 में से

0.01 316

0.25 में से

0.10 321

0.36 में से

0.05 323

1.35 में से

0.36 0.60 में से

325

0.30 326

0.47 में से

0.01 377/2

0.31 में . से

0.04

1.31 5.48 में से

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण 'अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. '

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 May 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-05-14.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-05-14.20.Ordinary.