मध्यप्रदेश शास
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010- वैशाख 24, शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2010
क्र. ई -5-607 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 4 से 10 जून 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश की अवधि में श्री अजीत केसरी, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
983
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.
984
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 क्र. ई - 5-328- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आर. परशुराम , आयएएस . , विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3 से 7 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 , 8 एवं 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. ई - 5-460- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आलोक श्रीवास्तव , आयएएस. , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जून तथा 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री आर. परशुराम की अवकाश की अवधि में श्री अजय तिर्की , आयएएस. , सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(2) श्री आलोक श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री सेवाराम , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का चालू प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर. परशुराम द्वारा विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक , राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010
(5) अवकाशकाल में श्री आलोक श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-496- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस. , विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 24 से 29 अप्रैल 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010 (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-851 - आयएएस लीव 5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा , आयएएस. , संचालक , ग्रामीण रोजगार को दिनांक 26 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अप्रैल एवं 2 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(2) अवकाशकाल में श्री एम . बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
क्र. ई-5-558 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री विनोद कुमार की अवकाश की अवधि में श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री विनोद कुमार द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-780 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर जिला खण्डवा को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री ए. के. पंचरत्न, अपर कलेक्टर, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. पंचरत्न, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-645- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 10 मई 2010 तक. दस दिन के अर्जित अवकाश पर रहने के कारण उनकी अवकाश अवधि में श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पंदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई - 5-462- आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री जी. पी. सिंघल , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था..
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2010/1 मई 2010 .
क्र. ई - 5-855 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक देसवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 10 से 986
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2010 22 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री अशोक देसवाल की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-821 - आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देसवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस . सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अशोक देसवाल द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(3) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . सुहैल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक देसवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देसवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010 भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 1 ( ए) 94-2001- ब - 2-दो.-(1 ) श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 2 मई से 1 जून 2010 तक, कुल तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 2 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. ई-5-684- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्येप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ..
(2) श्री एल.एल.अहिरवार, भापुसे , को उक्त अवकाश अवधि में खंडवर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " गोवा " जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे- स्वयं
2. श्रीमती शोभा अहिरवार पत्नी (3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे , को उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण नियमों के अंतर्गत प्रदान की 987 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.
जाती है . इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा .
(2) अपर सचिव पद को दिनांक 31 दिसम्बर 2011 तक स्थगित रखते हुए उसके स्थान पर उपसचिव का पद निर्मित किया गया है. यह पद अस्थाई है, अतः इस पर आरक्षण एवं आरक्षण- रोस्टर लागू नहीं है.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री एल . एल . अहिरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. सी. मोटवानी, उपसचिव.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल . एल. अहिरवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. 4-33-06- बारह 1.- मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रा . लि. द्वारा जिला सतना एवं पन्ना में हीरा एवं बहुमूल्य रत्न, सोना, तांबा, लेड, जिंग खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1247.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 663.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा . खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2010
अक्षांश (2)
देक्षांश (3)
बिन्दु (1)
D
24° 55' 19.00"
81° 00 ' 00.00"
24 ° 45 ' 00.00"
C
80° 37' 53.00 "
B
80° 31 ' 30.00"
24 ° 45 ' 00.00 "
24 ° 53 ' 42.28 "
1
80 ° 31 ' 29.60"
2
80° 36 ' 35.67 "
24° 52 ' 35.86 "
24° 56' 57.94 "
3
80° 39 ' 29.77 "
4
80° 39' 29.26"
24° 58 ' 36.76 "
24 ° 58 ' 37.20 "
5
80° 35' 24.43 "
6
80° 35' 24.43"
25 ° 00 ' 36.61 "
80° 38 ' 35.37 ""
25 ° 00 ' 36.97 "
7
क्र. एफ. 2-14-2010-तेरह. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-141-2010-5- एक, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के अनुसरण में, राज्यं शासन , एतद्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, ( भा.प्र.से. ) , अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमि. , इन्दौर की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग को वापस करते हुए उनके स्थान पर श्री डी. पी. आहूजा ( भा.प्र.से. ) , परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी एवं कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड , भोपाल को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमि. , इन्दौर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर आगामी आदेश तक, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है .
8
80° 37 ' 16.14 "
25 ° 01 ' 36.94 "
80° 37' 16.14 "
9
25 ° 02 ' 02.03 "
80° 38 ' 27.16 "
25° 02 ' 01.93 "
10
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कटारे , अपर सचिव.
80° 38 ' 27.74 "
25 ° 02 '-42.14 "
11
80° 39 ' 45.28"
12
25 ° 02 ' 42.17 "
80 ° 39 ' 45.57 "
13
25° 01 ' 55.91 "
संसदीय कार्य विभाग
80° 42' 15.37 "
14
25 ° 01 ' 55.01 "
80° 42' 15.48 "
15
25 ° 00 ' 26.31 "
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2010 .
80° 42' 59.86 "
16
25 ° 00 ' 26.64 "
80° 43 ' 00.12 "
17
25 ° 02 ' 59.53 "
80° 44' 46.71 "
18
25 ° 02 ' 59.17 "
19
80° 44' 46.50 " क्र. 541 - एफ ( 4) 11-07- चार- अड़तालीस.- राज्य शासन , श्री राजेश गुप्ता , अवर सचिव , संसदीय कार्य विभाग को उपसचिव के पद पर वेतनमान 15600-39100 + 7600 ग्रेड वेतन में अस्थायी
25 ° 02 ' 06.10 "
20
80° 43 ' 23.87 "
25 ° 00 ' 45.68 " 988
(1)
(2)
(3) 21
25 ° 00 ' 26.35 "
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[ भाग 1
(2)
(3) (1)
80 ° 31 ' 30.00 "
80° 44' 41.31 "
22
24° 58 ' 38.63 "
B
24 ° 45' 00.00"
80° 44' 41.38 "
23
24° 58 ' 37.91 "
1
24° 53 ' 42.28 "
80° 31 ' 29.60 "
80 ° 39 ' 57.74 "
24
24° 57' 04.60 "
80 ° 36 ' 35.67 " 24° 52 ' 35.86 "
2
80° 39' 57.99 "
25
24° 54 ' 12.02 "
80 ° 39 ' 29.77 " 24° 56' 57.94 "
3
80° 46 ' 29.71 "
26
24 ° 54' 41.83 "
24° 58' 36.76 "
80° 39 ' 29.26 " 4
80° 48 ' 51.26 "
24 ° 56 ' 07.72 "
27
80 ° 35 ' 24.43 " 5
24° 58' 37.20"
80° 48' 43.63 "
28
24° 55' 11.89 "
25 ° 00 ' 36.61 "
6
80° 35 ' 24.43 "
80° 46' 34.39 "
29
80 ° 38' 35.37 " 7
25° 00 ' 36.97 "
80° 46' 35.03"
24° 58' 43.13 "
30
24 ° 58 ' 13.65 "
8
80° 37 ' 16.14 " 25° 01 ' 36.94"
80° 47 ' 23.92 "
31
24° 58' 26.94 "
25° 02 ' 02.03 "
80 ° 37 ' 16.14 " 9
80 ° 47 ' 23.92"
32
24° 58 ' 55.70 "
80° 38 ' 27.16 " 10
25° 02' 01.93 "
80 ° 46 ' 35.21 "
33
24° 59 ' 32.38 "
11
80° 38 ' 27.74 " 25° 02 ' 42.14 "
80° 46 ' 35.21 "
34
24° 59 ' 32.38 "
80° 39 ' 45.28 " 12
25° 02' 42.17 "
80° 47' 57.58 "
35% 24° 58 ' 00.73 "
13
25 ° 01 ' 55.91 "
80 ° 39 ' 45.57 "
80° 47 ' 57.44 "
80° 42' 15.37 " 14
25 ° 01 ' 55.01 "
35 से D राज्य सीमा
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिजं भवन " 29 -ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव .
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010
क्र. 4-33-06- बारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 29 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 29th April 2010
No. 4-33-06- XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 663.50 Km² out of 1247.50 Km² in Satna and Panna districts which was previously held by M/ s . De Beers India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious stones , Gold, Copper , Lead & Zinc , minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) (a ) of the said rules . Details of the area are as below : -
Pts
Latitude
15
80 ° 42' 15.48 " 25 ° 00 ' 26.31 "
25° 00 ' 26.64 "
80 ° 42 ' 59.86 " 16
17
25 ° 02 ' 59.53 "
80 ° 43 ' 00.12 " 25 ° 02 ' 59.17 "
80° 44' 46.71 " 18
80° 44 ' 46.50 " 25 ° 02'06.10 "
19
80° 43 ' 23.87 " 20
25° 00' 45.68 "
80° 44 ' 41.31 " 21
25 ° 00' 26.35 "
22
24° 58 ' 38.63 "
80° 44 ' 41.38 " 23
24° 58 ' 37.91 "
80° 39 ' 57.74 "
80° 39' 57.99 " 24 ° 57' 04.60 "
24
24 ° 54 ' 12.02 "
80 ° 46 ' 29.71 " 25
24° 54 ' 41.83 "
26
80 ° 48 ' 51.26 " 27
24° 56' 07.72 "
80 ° 48 ' 43.63 "
80° 46' 34.39" 28
24 ° 55 ' 11.89 "
80 ° 46 ' 35.03 " 29
24° 58' 43.13"
80° 47' 23.92 " 24° 58' 13.65 "
30
24° 58' 26.94 "
80° 47 ' 23.92 " 31
24 ° 58 ' 55.70"
80 ° 46 ' 35.21 " 32
80° 46 ' 35.21 " 33
24° 59 ' 32.38 "
80 ° 47 ' 57.58 " 34
24° 59 ' 32.38 "
80° 47 ' 57.44 " 24° 58 ' 00.73 "
35
35 to D State Boundary The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.
Longitude
(1)
(2)
(3) 24° 55' 19.00"
81° 00' 00.00"
MDC
24 ° 45' 00.00"
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
80° 37' 53.00"
A. K. TOMAR , Dy . Secy .
भाग 1 ]
989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
मछली पालन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. एफ. 22-35-2009- छत्तीस. राज्य शासन द्वारा संचालक मत्स्योद्योग का चालू कार्यभार तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेशों तक, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ को सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव वेधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 1 मई 2010
फा. क्र. 1 (बी) -7-2004- इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्गा, श्री रमाकान्त तिवारी पुत्र स्व. श्री रामशिरोमणि तिवारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीधी नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (सी ) -13 इक्कीस ब ( दो ) 10.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये श्री रूपं कुमार सक्सेना, जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्तकरता है.
वे उनकी उक्त स्थापना पर पदस्थापना की अवधि तक विशेष. लोक अभियोजक रहेंगे.
उक्त अधिकारी को प्रकरणों का बटवारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जावेगा .
फा. क्र. 1 (बी ) -21-2010 -इक्कीस ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अशोक जैन पुत्र श्री कनकमल जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के उज्जैन राजस्व जिले . के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खाचरौद नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी ) -22-2010- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक दो, सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्दद्मा, श्री मनोज सक्सेना पुत्र स्व. श्री भगवत दयालजी सक्सेना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ़ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
भोपाल, दिनांक 6 मई 2010
फा. क्र. 521-2010- इक्कीस ब ( दो ) .- द्वारा श्री जगदीश नारायण सक्सैना, अधिवक्ता , 110, गोपाल कालोनी, जिला झाबुआ को जिला मुख्यालय, झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 2 अगस्त 2005 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, झाबुआ, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 1232-2009-इक्कीस ब(दो) द्वारा श्री जगदीश प्रसाद पाठक, अधिवक्ता, 106 , महात्मा गांधी मार्ग, तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ को तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 22 जनवरी 2007 को नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 14 नवम्बर 2008 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील अलीराजपुर, जिला झाबुआ में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 मई 2010
फा. क्र. 1 (ई ) -04-20- इक्कीस ब (दो ) .-राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मार्च 2010 के अनुक्रमांक 4 में श्री वीरेन्द्र वर्मा टंकित हो गया है अतः उसके स्थान पर शब्द श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.
990
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
[ भाग 1
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2010
क्र. एफ- 3-5-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्तं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-5-2009 - बत्तीस, दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित उज्जैन विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं : -
उपांतरण विवरण
क्र.
ग्राम
खसरा क्रमांक
उपांतरण पश्चात् उपांतरित
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भू-उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(3)
(1)
(2)
(4)
(6)
(5)
1
कस्बा उज्जैन
0.856 हेक्टेयर
आवासीय-
उद्यान
3629/2 , 3629/3 , 3630/1 , 3631/1
शर्त-कब्रिस्तान से लगी भूमि पर 6 मीटर की बफर जोन छोड़कर.
योग .. 0.856 हेक्टेयर
(2 ) उपरोक्त उपरांतरण उज्जैन विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 19 अप्रैल 2010
क्र. स्व.- पी.एच. - 2010-204 .- बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाएं.
अस्तु, मैं, विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम 1979 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं किः-
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों , होटलों में जनता के लिए खाद्य पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :-
(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े गले फलों व सब्जियों, मॉस- मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी .
(ख ) बासी मिठाईयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध , दही , उबली हुई चाय , काफी, शरबत, मॉस , मछली , अण्डें, कुल्फी, आईसक्रीम , आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार . ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखें जावेंगे भाग 1 ]
991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें .
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण -2 (1 - क ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाए गए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन , दुकान , स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तुके विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निवर्तन करने के लिए जिसे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गए खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी , धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं:-
समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी. (1)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड (2)
चिकित्सा अधिकारी.
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , बैतूल.
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
(6) जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली- नालियों गटरों, पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों , संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.
विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन, दिनांक 20 अप्रैल 2010
क्र. 3225- वरिष्ठ लिपिक-2010 .- रायसेन जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जावें.
अतः , मैं, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , रायसेन आपत्ति , हैजा, विनियम 1979 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण रायसेन जिले को अधिसूचित घोषित करती हूं तथा आदेश देती हूं कि: -
(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य ओर पेय पदार्थों के निर्माण 992
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
[ भाग 1 करने या उसके प्रदान के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर : - 1. बासी मिठाईयों या खराब वस्तुओं या सड़े- गले फलों, सब्जियों , मॉस- मछलियों , अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .
2. ताजी मिठाईयां , नमकीन, फल , सब्जियों, दूध , दही , उबली चाय , काफी , शरबत, मांस , मछली , अण्डे, आईसक्रीम , कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर इस प्रकार रखें कि मक्खी , मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.
(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा, न ही ले जायेगा.
(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन , दुकान , स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके , में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती हूं:-
जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
(1)
(2) जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषाधालय.
ऐसी आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों.
(3)
(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , रायसेन/बेगमगंज/मण्डीदीप.
(5) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत , सांची/गैरतगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बरेली/बाड़ी/सुल्तानपुर/औबेदुल्लागंज .
(6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सांची/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बाड़ी/औबेदुल्लागंज.
(7) स्वस्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक, सांची/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा /बरेली/बाड़ी/औबेदुल्लागंज.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल
(विन्ध्याचल भवन)
भोपाल दिनांक 22 अप्रैल 2010
क्र. सह.अधि.- 2010- स्था-136 . मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 24 मई 2010 से 18 जून 2010 तक, में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.
993 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
( 2 ) तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 24 मई 2010 से 7 जून 2010 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश टीकमगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2010
क्र. जन स्वा. - 2010-3155.-टीकमगढ़ जिले में ग्रीष्म/ वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की शुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ , पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वार, मीजल्स की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जावें.
अस्तु, मैं, श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम 1983 के नियम -3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला टीकमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं किः-
(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालय , होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने का उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
1. बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े गले फल , सब्जियों, दूध, दही उबली हुई चाय , काफी , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.
2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियां, दूध , दही, उबली हुई चाय, काफी, शर्बत , अण्डे, मॉस , मछली , कुल्फी, आईसक्रीम , बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कॉच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी , मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सकें.
(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण - दो में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा .
(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने कीकिसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य विवरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने- पीने की ऐसी वस्तुओं जो कि मानव उपयोग के लिए अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं जो उन अस्वास्थ्य कारक दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने , हटाने नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामुहिक रूप से कार्यवाही करेंगे .
(1) जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .
(2) जिले के ऐसे चिकित्सा अधिकारी पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर से न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक औषधालय.
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी .
(4) ऐसा आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का. न हों.
904
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 (5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी व स्वास्थ्य निरीक्षक..
(6) खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग , टीकमगढ़
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाले , नालियों, गटरों , अथवा पानी के गंदे गड्डों, पोखरों, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तर, कूड़ा - करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
(घ) यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा.
अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 28 अप्रैल 2010
क्र. -मा.चि. - 2010-151 .- मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल ब्यौहारी के वन परिक्षेत्र गोदावल के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुनर्गठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :-
वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय
पुनर्गठित बीट का नाम एवं मुख्यालय
उप वन
बीट का
वन परिक्षेत्र सर्किल
कक्ष
रकबा
कक्ष
रकबा विवरण
वन परिक्षेत्र सर्किल बीट का
कानाम का नाम नाम एवं
क्र.
है.
का नाम
क्र. है.
का नाम नाम एवं
का नाम
मुख्यालय
मुख्यालय
मण्डल का नाम (1)
(2) (3) (4)
(6)
(5)
उप वन मण्डल (7)
(8) (9) ( 10) (11) ( 12) ( 13 ) ब्यौहारी
गोदावल टिहकी उफरी RF-215 258.00 ब्यौहारी
RF -217 313.40
गोदावल टिहकी उफरी
RF-217 313.40
(उफरी)
(उफरी ) RF- 218 300.80
RF-218 300.80
RF - 220 221.60
RF- 220 221.60
RF - 221 348.20
RF - 221 348.20
P-219 24.80
P-219
24.80
P-222 46.40
P- 222
46.40
P-249 465.20
P-249 465.20
योग . 1978.40
योग .. 1720.40 ब्यौहारी
गोदावल टिहकी केठिया RF-210 72.20 ब्यौहारी
RF - 210 72.20
गोदावल टिहकी केठिया
167.40
RF- 211
(कोठिया)
(कोठिया) RF - 211 167.40
RF - 216 197.80
RF-215 258.00
P-208
53.00
RF- 216 197.80
P-209 56.60
P-208 53.00
P-209 56.60
योग 547.00
योग .. 805.00
ए. एस. तिवारी , वनमण्डलाधिकारी.
भाग 1 ]
995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
राज्य शासन के आदेश.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 13 मार्च 2010
प्र. क्र. 13 - अ--82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1)
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) राजनगर
0.998 छतरपुर
जमुनया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर.
कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
प्र. क्र. 15- अ-82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
(3)
(1) (2)
राजनगर खजवा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 7.071 छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 ( क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर .
कुटनी पोषक जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 226 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित 996
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2)
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
द्वारा अधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) डहर्रा
राजनगर
23.577
छतरपुर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजनगर .
कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम डहर्रा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम- डहर्रा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 227 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 )
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) राजनगर
33.340
छतरपुर
किशुनपुरा
राजनगर . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा 'के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम किशुनपुरा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुटनी पोषक जलाशय की डूब से प्रभावित ग्राम डहर्रा के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम- किशुनपुरा की भूमि के अधिग्रहण के लिए भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ] .
छतरपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि ) (1)
( 3)
(2)
(4)
1.304 वकस्वाहा
छतरपुर
गुगवारा
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.
खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व , विजावर में किया जा सकता है.
(3 )
प्र. क्र. 19- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि) (2)
(1)
(4)
3.309 , वकस्वाहा
छतरपुर
(3) जमुनिया
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनु. अधिकारी ( राजस्व)
विजावर.
खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू- अर्जन .
2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.
( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया
(3 ) भूमि के नक्शे
जा सकता है.
प्र. क्र. 20 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि) (1)
(2)
(4) वकस्वाहा
17.719 छतरपुर
(3) महुटा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.
खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व , विजावर में किया जा सकता है.
998
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 21 - अ-82-2009-10.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा 4 ( 2 )के
जिला तहसील
ग्राम
का वर्णन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
18.864
वकस्वाहा
छतरपुर
सेड़ारा
अनु. अधिकारी (राजस्व )
विजावर.
खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व , विजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 )के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) वकस्वाहा
1.304
छतरपुर
डुगासरा
अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.
कुसमाड़ तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुसमाड़ तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 ( 2 )के
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्र (हेक्टर में निजी भूमि)
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) करी
वकस्वाहा
3.616
छतरपुर
अनु. अधिकारी ( राजस्व)
विजावर.
पाली तालाब योजना की नहर हेतु भू-अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पाली तालाब योजना की नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 27 मार्च 2010
क्र. 1300 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 02- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत ता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रतलाम जावरा
0.205
बड़ावदी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम , उज्जैन.
उज्जैन-उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1288- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 3 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
1.102 रतलाम जावरा
नयापुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन.
उज्जैन उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 क्र. 1286 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 04-अ- 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) रतलाम जावरा
1.038
बड़ोदिया
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन.
उज्जैन- उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1290- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
रतलाम जावरा
0.458
राजाखेड़ी
सड़क
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , विकास निगम, उज्जैन.
उज्जैन- उन्हेल- नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1292-भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
का वर्णन तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(6). (3)
(4)
(5)
0.577
जावरा
रतलाम
सड़क
उकेड़िया
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , विकास निगम, उज्जैन .
उज्जैन- उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
क्र. 1294- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) जावरा
रतलाम
2.41
भूतेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, म . प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन .
उज्जैन- उन्हेल- नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1296- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 09-अ-82-2009-19-अ- 82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रतलाम जावरा
सेजावता
11.895
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सड़क
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , विकास निगम , उज्जैन.
उज्जैन- उन्हेल- नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू- लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है ...
क्र. 1298 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रतलाम जावरा
4.294
बामनखेड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन.
उज्जैन -उन्हेल-नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1002
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 क्र. 1284 - भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 11- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
(6) रतलाम जावरा
14.939
कस्बा जावरा
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. , सड़क विकास निगम, उज्जैन .
उज्जैन- उन्हेल नागदा, घिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 9 अप्रैल 2010
क्र. 18- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(1)
(2)
(5)
(6)
(4)
विदिशा नटेरन गोलना
5.184
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
योग
5.184
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
क्र. 19- A-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) (3)
(1)
(4) विदिशा नटेरन
लखार
17.098
योग .. 17.098 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 20 - A- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4. ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) (3)
(4) (1)
नटेरन
18.005 विदिशा
ऐंचदा
योग .. 18.005 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 21 -A -82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के 'खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला •
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(1)
(2)
(4) विदिशा नटेरन
3.812
जीरापुरा
योग 3.812 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
1004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 क्र. 22-A-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार,अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील ग्राम
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) नटेरन
विदिशा
126.83
हिनोतिया माली
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगढ़ सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
126.83
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सगढ़ सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 24-A- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में. )
(2)
(1 )
(3)
(5)
(6)
(4)
26.279
विदिशा नटेरन सतपाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
26.279
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 25 - A-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
ग्राम
तहसील
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(1) (2) . (3)
(4)
(5)
(6) नटेरन
विदिशा
11.108
जामनपुर
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
योग 11.108
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
1005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ]
क्र. 26-A- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(1)
( 2)
(4)
नटेरन
विदिशा
12.899
रजोदा
योग . 12.899
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 27- A- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(1)
(3)
(4)
पैरवासा
12.121
विदिशा नटेरन
योग .. 12.121
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 30-A-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (1)
(2)
(3)
(4)
3.163
विदिशा शमशाबाद डंगरबाड़ा
3.163
योग ..
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
1006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
क्र. 32 - A - 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6) (1) (2) (3)
(5)
(4)
विदिशा शमशाबाद
0.852
बेरखेड़ी किरार
नटेरन
भू-अर्जन अधिकारी ,
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
योग... 0.852
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 9 अप्रैल 2010
प्र.क्र. 02- अ- 82-09-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, उसे अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1). (2)
(3)
(4)
(5)
(6) कटनी बड़वारा
जल संसाधन
ग्राम -मगरेहटा प.ह.नं. 11/63
अशासकीय शासकीय
कार्यपालन यंत्री, संभाग, कटनी.
मगरेहटा जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.
5.42
0.60
योग
6.02
2.28
8.30
ग्राम-परईकापं प.ह.नं. 11/63
अशासकीय कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010
क्र. 4589- दस- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये विभाग प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
विभाग प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(2)
(1)
(3)
1.738
बकही
अनूपपुर अनूपपुर
कार्यालय यंत्री लोक निर्माण विभाग, अनूपपुर.
1.738
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 कि.मी. 169 एवं 170 में सोन नदी बटुरा घाट पर निर्मित पुल के एप्रोच रोड हेतु.
निजी भूमि स्वामियों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम बकही, 629 पटवारी हल्का बकही नं. 1 , रा.नि.मं. अनूपपुर
क्र.
नाम भूमि स्वामी
कुल रकबा
मार्ग निर्माण के लिये अर्जित रकबा
(5)
खसरा नम्बर (3)
(4)
(1)
(2)
0.049
0.210
1544
1 सिरमन्ती पिता रामकुमार गौंड़ , निवासी बकही
0.186
0.502
1540
2 मोलिया बेवा दन्नी टीकम पिता दन्नी गौड़, निवासी बकही
0.097
0.142
1538
3 मोलिया बेवा दन्नी टीकम पिता दन्नी गौड़, निवासी बकही
0.266
0.550
1537
4 छुलासी शेखिया विश्राम रतना रंगू पिता लटी, निवासी बकही
0.038
0.219
1532
5 लालू पिता छोटा महरा
0.068
0.121
1531
6 ददनराम रैमुन तारा पिता तनगू केमली बाई बेवा तनगू महरा , सा. बकही
0.128
0.182
1523
7 रामू भोला पिता मिरचू गोड, सा. बकही
1.420
0.089
1566
8 म. प्र.शासन ( भू. जंगल )
0.068
0.115
1567/1
9 केमली बेवा तनगू ददनराम पिता तनगू महरा
0.069
0.222
1567/2
10 रामकिशोर पिता देवी दीन महरा
0.275
0.079
1512
11 रामू भोला पिता मिरचू गोंड, सा. देह
0.038
0.129
1511/1
12 शोभनाथ पिता धनपत गोंड़
0.038
0.130
1511/2
13 ललिया पत्नी गोविन्द गोंड़
0.179
0.368
1492
14 जितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह क्षत्री , सा. बकही
0.038
0.429
1481
15 केशवप्रताप सिंह पिता देवेन्द्र सिंह
0.397
1.003
1568
16 जितेन्द्र सिंह पिता देवेन्द्र सिंह
0.389
3.767
1574
17 म. प्र. शासन ( सड़क)
1.738 हे .
भूमि स्वामी स्वत्व
0.478 हे.
मध्यप्रदेश शासन
2.216 हे.
कुल योग .
1008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[ भाग 1 (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश, के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010
क्र. 4485 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को' उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
धार
कंजरोटा
0.665
सरदारपुर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
योग. 0.665
हनुमानखेड़ा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. 1.
धार, दिनांक 4 मई 2010
क्र. 5208- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) धार
कंजरोटा
1.345
सरदारपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
योग.. 1.345
हनुमानखेड़ा तालाब योजना के वेस्टवियर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग सरदारपुर, तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
1009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ]
क्र. 5213 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
तहसील ग्राम का नाम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.405 धार सरदारपुर फुलगांवड़ी
1.405
योग..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गोविन्दपुरा तालाब योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 5218- भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1) (2)
1.936
लेडगांव
धार सरदारपुर
योग.. 1.936
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 5223 - भू- अर्जन - 2010.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 1010
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) धार
0.150
रिंगनोद
सरदारपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
योग... 0.150
हनुमानखेड़ा तालाब योजना के सिपेजड्रेन निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
धार, दिनांक 5 मई 2010
क्र. 5272- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
.(6) (1)
(3)
(4)
(2)
(5)
धार सरदारपुर हनुमंत्याकाग
योग
1.256 1.256
दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 5277- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
धार सरदारपुर चोटियाबालोद
पाना तालाब निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
0.808 योग.. 0.808
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
क्र. 5290- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत' होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
2.805 धार सरदारपुर गोंदीखेड़ा (अमझेरा)
योग.. 2.805
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासनं, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 23 अप्रैल 2010
क्र. 5407-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न, अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) बालाघाट बालाघाट
लामता प.ह.नं. 07
1. निजी भूमि 0.596 हेक्ट.
2. शासकीय भूमि 0.140 हेक्ट.
3. 20 मकान 4. 01 पानी की टंकी 5. 05 दुकान 6. 01 स्कूल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर, ( महाराष्ट्र) .
बालाघाट से जबलपुर छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.
7..01 ग्राम पंचा. भवन
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 अप्रैल 2010
क्र. 3367 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में. ) (4)
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
04.972 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .
कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा.
बिलावर कला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
ग्राम - जूनापानी ब.नं. -54 प.ह.नं. - 05 रा.नि.मं. -दमुआ.
(2), अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 27 अप्रैल 2010
रा.मा.क्र. - 123-82 वर्ष 09-10 पत्र क्र. 153 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची भाग 1 ]
1013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत. करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में. ) (1)
(2)
(3)
(4) गाडरवारा
7.874 नरसिंहपुर
खैरी प.ह. नं. 51 नं.बं 107
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
220 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु.
अति अधीक्षण अभियंता (सिविल) पारे संभाग म. प्र. पा.ट्रा.कं.लि. , जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010
प्रकरणं क्रमांक 4 अ-82-09-10 क्रमांक-क- वाचक भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला/
ग्राम
खसरा
नंबर
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में. ) (1)
(2)
(3)
(4)
338/2
0.08 रंगई
0.43 बुरहानपुर/ खकनार
338/1
336/1
0.09
336/2
0.19
0.10
315/2
0.08
315/3
0.05
315/1
316/2
0.08
316/3
0.14
316/1
0.08
326/2
0.34
326/1
0.31
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, बुरहानपुर.
खडकी तालाब योजना ग्राम रंगई शेखापुर के नहर योजना.
1014
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.35
471
473/3
0.20
0.20
473/4
473/5
0.05
331/1
0.25
0.27
331/2
3.29
योग ..
168/1
0.10
शेखापुर
168/2
0.10
0.27
169/2
167/1
0.06
167/2
0.15
0.03
167/3
0.17
149/2
0.32
149/1
0.10
145
0.09
144/1
143
0.09
142
0.09
0.36
141
0.30
131/1
173/3
0.55
180/4
0.27
0.07
180/3
0.15
180/2
180/1
0.10
181/3
0.19
0.19
181/2
0.10
181/1
0.85
89
0.15
90/3
0.17
90/2
0.12
95/2
95/1
0.30
22/1
0.30
0.03
0.10
19
5.87
योग.
महायोग. 9.16
(2.) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
1015 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. क- प्र.भू- अर्जन- 3886-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत. प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में. )
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(7) सागर
देवरी
63
मोर्या
3.601 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निरंदपुर जलाशय योजना का नहर कार्य.
क्र. 1 , सागर.
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है- 1. निरंदपुर जलाशय योजना नहर कार्य के निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.-क- प्र.भू- अर्जन- 3894-2009-10. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल ख.नं. कुल रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7) देवरी
सागर
7
0.92
किशनपुर
निरंदपुर जलाशय योजना का नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र 1 , सागर.
(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है-1. निरंदपुर जलाशय योजना नहर कार्य के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 1 मई 2010
क्र. 3597- भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
( 2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
3.971 राजगढ़ राजगढ़ अताईखेड़ा
कुल योग 3.971
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
अताईखेड़ा तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष रही भूमि का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 'कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 1 मई 2010
क्र. 372 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
पताई
0.290
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ]
क्र. 374- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
0.130
खौर 145
(1) रीवा हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की सिलपरी वितरक नहर एवं उसकी खौर माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 3 मई 2010
क्र. 13 -अ-82-2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध तथा धारा 17( 4 ) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(4)
(3)
(2)
(1)
16.767 ग्वालियर
ग्वालियर
दुबाहा
अनुसूची
का वर्णन धारा (4) की उपधारा ( 2 ) के सार्वजनिक प्रयोजन अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा, जिला ग्वालियर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1018
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 21 अप्रैल 2010
क्र.4490- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- सरदारपुर
(ग) ग्राम- दन्तोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.984 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित
निजी
रकबा
(1)
(2)
107/3
0.400
108
0.334
110
0.170
111
0.080
0.984
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.- दौलतपुरा तालाब निर्माण अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.
धार , दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 643 -वाचक-प्र.क्र. 59-अ-82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-गांगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.440 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
निजी
अर्जित रकबा
(1)
(2)
278/2
0.178
279/1
0.060
278/3
0.090
278/4
0.230
270/9/2
0.190
68/3
0.265
270/6
0.160
269
0.300
268
0.030
267/1.
0.335
267/2
0.335
266
0.317
252
0.195
68/2
0.145
74
0.048
69
0.080
70
0.550
71
0.045
72
0.015
75
0.180
0.190
56/1क, 56/ 2क
0.090
56/1ख , 56/2ख
0.090
56/1ग , 56/2ग
111
1.152
112
0.290
0.345.
114/2
0.317
3
0.030
113/1
114/1 भाग 1 ]
1019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
53/2
0.080
52/2
0.265
53/1
0.120
52/1
0.160
54/1
0.030
8
0.240
9/2
0.315
10
0.048
0.195
15/1 , 15/2 , 1/1
0.105
15/1 , 15/2 , 1/2
0.240
15/1, 15/2, 2
24/1
0.520
25
0.240
26
0.290
348/2/3
0.025
435/1
0.670
433
0.585
432
0.460
119/1
0.335
24/2क
0.240
55
योग ..
0.025 11.440
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट मायनर 72 के बीच नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
धार , दिनांक 5 मई 2010
क्र. 5295 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- पिपल्याखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.410 हेक्टर.
अर्जित रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर)
(1)
(2)
0.010
79/5
85
0.170
86
0.005
87
0.160
0.670
89
0.408
90
107/2
0.090
109/2
1.205
0.040
109/3
111
0.090
0.249
113
114
0.076
116
0.004
0.040
129
130
0.063
241
0.030
242
0.030
0.071
243/1.
243/2
0.030
244
0.212
0.015
245/1
247
0.428
250
0.132
251
0.040
252
0.002
253
0.005
254
0.428
0.142
256
257
0.142
0.137
258 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
1020
(2)
(1)
0.020
259
0.046
261
0.063
262
0.054
263
0.065
264
265
/ 0.020
0.003
266
0.015
308
5.410
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. -लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.
क्र. 5300- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-धार
(ख) तहसील - धार
(ग ) ग्राम-बिल्लौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.520 हेक्टर.
अर्जित रकबा सर्वे नम्बर
(हेक्टर)
(2)
(1)
0.125
15/1 , 15/2/1/1
0.115
15/1 , 15/2/1/2
0.065
15/2/2क
0.235
16
0.009
17/2
0.015
17/3
(2)
(1)
0.150
19
0.080
20
0.305
28/2
1.528
31
0.075
67
0.295
69
0.130
74/2
0.004
109
0.135
110
0.110
111
0.015
112
0.115
113
0.020
114
0.150
115
0.025
116
0.047
120
0.015
121
0.020
145
0.082
δεί.ο
146.
0.235
147
0.160
148
0.175
149
0.025
151
10.070
153
0.095
154
0.100
155
0.003
156
0.225
163/2
0.050
343/3
0.235
350
0.080
351/3
0.255
351/4
0.515
353
0.001
355/1
0.025
355/2
1.085
357
0.112
358/3
0.760
359
0.055
360
0.574
361/1
0.065
361/2
0.095
362/1 भाग 1 ]
1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
0.075
569/2
689/1
0.045
589/4
0.090.
590
0.450
9.520
योग...
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.--लेबड़-भमानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपरहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समः में देखा जा सकता हैं.
क्र. 5305- भू- अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है के नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला धार
(ख) तहसील- धार
(ग ) ग्राम-करोंदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.088 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर) (2)
103/1/1
0.140
03/2
0.349
103/5
0.030
105/3
0.025
105/4
0.140
106
0.040
107
0.045
108/1
0.060
138/2
0.120
(1)
(2)
108/3
0.160
0.055
140
141
0.269
142/1
0.020
142/2
0.070
143/3/1
0.140
0.229
143/3/2
143/4
0.245
145
0.150
165
0.095
166/1
0.145
166/2/2
0.126
167
0.360
168/1
0.340
0.050
169/2
0.070
169/3
0.255
169/4
0.265
170/1 , 170/2
171
0.060
173
0.256
175
0.025
0.260
204/1/1
204/2/1
0.190
204/2/1/1
0.140
204/2/2/2
0.065
0.180
204/2/3
0.184
206/1
0.538
206/2
0.010
207
0.050
208
210/1
0.115
0.020
210/2
0.002
211
योग .. 6.088
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 'भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने , ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं.
1022
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
क्र. 5310- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग ) ग्राम- नजीक बरोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.024 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा
(हेक्टर) (1) .
(2) 8/4
0.162 9/2
0.235 9/3
0.409 9/4
0.249 20/1/4
0.379 21
0.003 22
0.535 31/1/2स
0.090 31/1/3क
0.070 31/2/1
0.055 32
0.230 33
0.876 34/1/3
0.319 34/2
0.209 34/3
0.022 80
0.010 81
0.428 83/1क
1.570 130/2
0.152 131/2
0.244 132/1/2
0.986 132/2
0.045 132/3
0.349 133/1
0.448 135/1
0.015 135/2/1
0.324 136
0.369 219/3
0.027 221/1
0.214
योग 9.024
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं .
क्र. 5315- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
( ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम-दिग्ठान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.506 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1 )
(2)
12/1
0.085
13
0.060
35
0.050
43
0.008
45
0.040
46
0.025
47
0.145
56/1
0.085
56/2
0.035
59/1
0.125
65
0.005
66
0.060
106
0.045
107
0.055
111
0.105
114/1
0.040
159
0.025
0.280
160, 208 भाग 1 ]
1023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
0.039 161, 209
162
0.040 163
0.020 166
0.021 167
0.085 168
0.015
0.060 169/1 , 203/1 ,
202/1 , 204/1
0.060 169/2 , 203/2 ,
202/2 , 204/2
170
0.040 171
0.020 180/1
0.040 181/1
0.010 182
0.010 183
0.045 184
0.030 186
0.005 187
0.042 188
0.020 191/2
0.020 192
0.021 193
0.095 195
0.016 196
0.052 198
0.010 205
0.005 206
0.030 207
0.025 210/2
-0.006 218
0.025 219
0.125 220
0.015 221
0.010 222
0.055 223
0.031 224
0.020 403
0.005 404
0.214 405
0.025 406
0.195 427
0.085 428
0.022
0.075 429
(2)
(1)
0.265
430
432
0.030
433
0.002
446/1
0.080
0.115
446/2
447
0.021
0.042
448
0.155
449
450
0.110
0.020
451
0.015
452
0.005
453
0.005
455
0.040
458
0.025
618
636
0.004
670/1
0.109
670/2
0.011
0.115
672
674
0.180
0.010
680/1
0.090
680/2
4.506
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी . डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड़, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 5320 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन - (क) जिला-धार 1024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- रायण
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.419 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)
(2)
118/1
0.020
119
0.012
120/1
0.176
120/2
0.215
125
0.090.
126/1
0.199
128
0.342
130/2/1/1
0.120
130/2/1/2
0.102
130/2/2
0.163
132/2
0.242
136 .
0.118
137
0.209
138/3/2
0.255
149
0.092
151/1
0.137
152
0.172
163/1
0.025
163/2
0.120
166
0.110
168
0.145
169/1
0.115
169/2
0.165
170
0.075
योग 3.419
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस , नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं .
क्र. 5325 - भू-अर्जन-2010. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन
[ भाग 1 के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - धार
(ग ) ग्राम - नाईबरोदा कानूनगो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.571 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)
(2)
89
0.135
0.030
91
93
0.038
94
0.025
0.856
96
98/1
0.150
100
0.285
0.244
112/2
113
0.105
207/1
0.438
207/2
0.926
209
0.110
210
0.522
211/1
0.159
211/2
0.214
239
1.050
242/1
0.070
242/2
0.214
योग .. 5.571
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक , म . प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने , ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
क्र. 5330- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- नाईबरोदा मण्डलोई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.824 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर)
(1)
(2)
1
0.165
3/2
0.742
4
0.282
5
0.506
17/1/2
0.024
0.160.
17/1/3
18
0.209
20/1
0.270
21
0.060
22
0.359
28
0.986
33
0.005
35
0.040
0.005
36
37
0.355
38/3
0.303
52
0.255
54/1
0.098
4.824
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-लेबड़ - मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग धार, जिला धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, पी. डब्ल्यू. डी. आफिस केम्पस, नवनीत टावर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड, ओल्ड प्लासिया, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 22 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 01 अ - 82 - वर्ष 2009-10 - भू-अर्जन- 2843.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- सोमगढ़ , पटवारी हल्का नं.- 82 (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.939 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
रकबा (हे. में) (2)
0.212
27
0.505
28
0.222
37/5
0.939
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसक लिये भूमि की आवश्यकता है.- वर्धा सेतू पट्टन चिल्हाटी मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
1026
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग , भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेतू निर्माण उप संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनन्द कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 28 अप्रैल 2010 प्र. क्र. 2अ-82-2009-10-क्र. 496- भू-अर्जन- 10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- सुवासरा
(ग) ग्राम-रूनीजा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.46 हेक्टेयर.
सर्वे नं. (निजी)
अर्जित रकबा (हे. में) (1)
(2) 2607
0.06 2615
0.01 2617
0.05 2514
0.05 2568
0.05 2563
0.09 2543
0.04 2541
0.05
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
[भाग 1 (1)
(2)
2540
0.04
2428
0.16
2418
0.02
2385
0.05
2386
0.04
2329
0.03
3045
0.04
3046
0.13
3212
0.08
3205
0.01
3200
0.13
3203
0.01
2361
0.04
3199
0.05
3191
0.15
3190
0.06
3189
0.08
3188
0.15
3141
0.11
3063
0.11
3073
0.17
3081
0.20
3080
0.20
योग . 2.46
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रूनीजा-अंगारी मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड कार्यालय सीतामऊ में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 अप्रैल 2010
क्र. 359- प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]
1027
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- अतरहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.42 हेक्टेयर.
खसरा नं .
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
निजी खाता
237 में से
0.022
166में से
0.036
'165 में से
0.058
164में से
0.024
161 में से
0.106
162में से
0.014
18 में से
0.136
155 में से
0.115
154में से
0.115
152में से
0.065
151 में से
0.065
19में से
0.125
20 में से
0.125
21 में से
0.014
23 में से
0.079
24में से
0.019
16 में से
0.163
33में से
0.097
37में से
0.063
32में से
0.010
31 में से
0.015
30में से
0.015
46में से
0.061
51 में से
0.350
53में से
0.095
54में से
0.010
61 में से
0.130
58 में से
0.067
(1)
(2)
59में से
0.046
78 में से
0.110
निजी खाता योग .. 2.35
म. प्र. शासन की भूमियां 47में से
0.048
50में से
0.022
0.070
योग शासकीय
2.42
निजी खाता एवं म. प्र.
शासन महायोग
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की डड़िया माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 23-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चन्दला
(ग) ग्राम- भगौरा 1028
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 3.740 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा (हे . में) (1)
(2)
25/1/1
0.650
25/1/2
0.320
25/3
0.250
25/14
0.650
0.060
29/2/1
0.220
29/4
63
0.117
64
0.140
65
0.260
67
0.008
78
0.050
79
0.030
80
0.045
82
0.240
83
0.150
84
0.200
623/3
0.150
626/1
0.100
626/2
0.100
3.740
योग .
( 2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा माईनर द्वितीय हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2 अ- 82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील - चन्दला
[भाग 1 (ग) ग्राम- भगौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि 7.182 हेक्टेयर.
खसरा नं
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.150
101/1/2/4
0.070
101/1/2/6
101/2
0.210
101/6/1
0.330
104
0.100
105
0.055
107
0.085
0.535
108
112
0.030.
113/10
0.470
113/12
0.350
113/15
0.155
125
0.220
126
0.050
127/1
0.110
127/2
0.110
143
0.560
0.020
145
146
0.185
150
0.155
151
0.070
152
0.170
189
0.007
0.180
191
192
0.025
193
0.090
208
0.095
0.470
209
217
0.035
232
0.025
233
0.205
235
0.135.
237
0.045
0.075
238
0.130
239
240/1
0.030
240/2
0.030
0.065
249
250
0.125
0.020
251/1 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
251/2
0.020
252/1
0.108
252/2
0.107
255
0.195
256
0.175
257
0.175
502/1
0.030
503
0.005
512
0.205
513
0.090
51 .
0.020
13: 1/125
0.075
योग .. 7.182
(2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत भगौरा नाईनर प्रथम एवं छपरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3) भूमि के नवशे ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छत्तरपुर
(ख) तहसील गौरिहार
(ग) ग्राम-बेरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -2.758 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
6/1
0.045
9/1/2
0.120
1029 ( 1 )
(2)
9/2
0.010
9/3
0.145
9/4
0.150
9/10
0.160
12
0.020
13/1
0.055
13/2
0.155
14/1
0.010
20/1
0.070
20/2
0.070
21/1
0.085
21/2
0.085
22
0.090
23
0.160
24/1/4
0.110
24/1
0.070
62/3
0.110
63
0,125
65
0.020
66/1/1
0.160
66/1/2
0.045
66/2/1
0.045
68
0.220.
76
0.055
77/1
0.123
77/2
0.095
276
0.005
286
0.065
287/1
0.050
287/2
0.030
योग 2.758
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी माइनर एवं वकतौरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010
प्र. क्र. 103-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लौडी
(ग ) ग्राम-कितपुरा पटवारी हल्का नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -2.152 हेक्टेयर.
खसरा नं
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
10
0.118
11
0.072
13
0.118
16
0.032
17
0.064
24
0.098
26
0.053
27
0.045
28/1
0.045
49/1/1
0.032
191/1
0.015
197
0.120
198
0.100
200/1
0.300
202
0.052
203/2
0.140
0.350
204/1/1
204/2/1
0.050
204/2/2
0.020
205
0.024
226
0.070
228/2
0.032
229/1
0.101
230
0.101
योग 2.152
[भाग 1 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली कितपुरा माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 113-82-2009-10:- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चन्दला
(ग) ग्राम- रानीपुर पटवारी हल्का नं. 49.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -4.141 हेक्टेयर.
खसरा नं
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
141
0.069
143
0.218
160/3
0.158
154
0.114
155/1
0.010
155/2
0.116
0.085
158
159
0.125
165/2/2
0.126
0.067
166/1/1
0.067
166//
0.135
166/2
167/2
0.203
514
0.057
515
0.057
516
0.270
518/1
0.046
525/1
0.136
526
0.044 भाग 1 ]
1031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
527
0.158
531
0.038
0.110
532
536
0.036
537
0.139
541/1
0.107
541/2
0.029
559
0.032
560
0.165
565/1
0.035
671
0.047
0.237
672
0.044
673
0.050
681/2/2
0.038
684/1/1
0.065
689/1
0.023
690/1/1
0.023
690/'/,
738/1
0.028
738/2
0.085
0.028
738/3
0.028
738/4
739/1
0.015
739/4
0.015
767/1
0.104
767/2
0.105
778/1/1
0.065
0.065
778//
0.064
778/1/3
778/2
0.060
योग . 4.141
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली रानीपुर प्रथम एवं रानीपुर द्वितीय माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2अ - 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- डड़िया पटवारी हल्का नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 3.232 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
21/1
0.027
0.027
21/2
21/3
0.027
0.026
21/4
35
0.120
36
0.152
0.088
38
43
0.064
0.069
44/1
0.069
44/2
44/3
0.069
45
0.058
0.046
46
0.045
48
62/1
0.051
0.050
62/2
71
0.081
0.072
72
0.035
75
77
0.072
0.062
78
0.024
81
0.024
83/1
0.082
84
76/3
0.059
0.051
85
0.022
106
141
0.023
142
0.081
0.032
143
0.129
144
0.009
145/1
0.020
145/3/1
0.080
145/3/2
0.100
145/4
0.071
195 1032
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
196
0.063
197
0.050
199
0.044
200/1/6
0.042
201
0.064
202
0.068
203
0.058
206
0.273
212
0.080
347
0.062
348
0.046
350/1
0.200
350/2
0.065
योग .. 3.232
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली डडिया माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 133-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित. भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चन्दला
(ग) ग्राम- मुकुन्दपुर पटवारी हल्का नं. 49
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -4.491 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
( 1)
48
0.072
78/1
0.026
78/2
0.026
79
0.036
[भाग 1
(2)
(1)
80/1
0.004
0.050
82/1
82/2
0.050
0.050
82/3
0.050
82/4
0.030
83/1
83/2
0.050
0.004
86/1
86/2
0.032
87
0.120
91
0.081
92
0.064
93
0.144
0.082
94/1/1
94/2/1/1
0.060
94/2/1/2
0.066
0.048
95/1
102
0.152
103/1
0.030
0.030
103/2
109/1
0.050
0.051
109/3
110
0.036
0.265
112
0.195
121
122/1
0.056
122/2
0.056
131
0.120
134
0.012
137
0.224
139/1
0.084
0.020
139/2
141
0.120
149
0.081
150
0.101
153/1
0.081
153/2
0.081
0.048
161
162
0.184
165/1
0.170
165/2
0.030
166/1
0.004
167
0.072
0.072
183/2/1 भाग 1 ]
1033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
184/1/1
0.028
215/1
0.020
215/2
0.020
216/1/3
0.020
225
0.240
226
0.105
233/2
0.036
234/1
0.036
0.136
240/1/1/1
241/1
0.040
250
0.040
251
0.040
252
0.160
योग . 4.491
(2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली मुकुन्दपुर , सराई माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 30 अप्रैल 2010
प्रक. क्र. 2 अ- 82 - वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- रहली
(ग) ग्राम- हरदोट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.76 हेक्टेयर.
खसरा नं
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.11
48/1
40/4
0.10
0.05
48/5
0.02
51/1
52
0.08
0.05
53
0.04
55/1
0.02
55/2
0.15
58/1, 2
0.04
118/1
0.02
118/2
0.02
118/3
0.01
118/4
0.01
118/6
0.04
55/3
0.76
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन.- बिछिया हरदौट मार्ग में सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 3 मई 2010
प्र. क्र. भू-अर्जन- 09-430.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 1034
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शाजापुर
(ख) तहसील- गुलाना
(ग) ग्राम-मकोड़ी
(घ) क्षेत्रफल -18.010 हेक्टर.
सर्वे क्र.
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हे. में)
(1)
(2)
1237
0.12
1238
0.09
1245
0.07
1257
0.30
1246/2
0.15
1247/2
0.14
1258
0.94
1259
0.22
1263
0.34
1260
1.09
1265
0.96
1266
0.06
1271
0.05
1272
0.03
1273
0.06
1274
0.79
1278
0.09
1279
0.27
1275
0.36
1282
0.26
1276
0.47
1277
0.68
1280/1
0.41
1280/2
0.41
1280/3
0.41
1281
0.56
1283
0.28
1294
0.18
1296
0.29
1295
0.23
[भाग 1 (1)
(2)
0.29
1279/1
1298/1
0.03
0.17
1300/1,
1299
0.20
1307
0.22
1304
0.20
1309
0.21
1322
0.30
1310
0.22
0.40
1312
1311
1.79
1321
0.70
1313
0.80
1314
0.62
1315
0.40
1320
1.15
योग .. 18.010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- उमरसिंगी तालाब ग्राम मकोड़ी डूब क्षेत्र .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 4 मई 2010
क्र. 881 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- देवसर
(ग ) ग्राम- मझौली पटवारी हल्का नं. 43 भाग 1 ]
1035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(घ) क्षेत्रफल -13.40 हेक्टर .
अर्जित किये
अर्जित किये जाने प्रस्तावित
वाला प्रस्तावित खसरा नं.
रकवा (हे. में) (1)
(2) 169/1
0.05 169/2
0.05 169/3
0.00 175/1/1
0.03 175/1 / 1 क
0.02 175/1 /1ख
0.01 175/ 1 / 1 ग
0.02 175/1/2
0.10 175/2/1
0.09 175/2/2
0.03
0.12 175/3
175/4
0.10 175/5ख
0.08 176/3
0.05 176/4
0.05 176/5
0.09 176/6
0.06 176/7
0.09 177/1
0.36 177/2
0.17 179/1
0.00 179/2
0.00 179/3
0.05 182/1
0.10 182/2
0.10 182/3
0.00 542/1
0.01 542/2
0.01 543
0.07 544/1
0.05 544/2
0.05 544/3
0.05
(2)
(1)
544/4
0.05
545/1
0.01
545/2
0.01
0.01
545/3-
545/4
0.01
0.01
545/5
545/6
0.01
545/7/1
0.01
545/7/2
0.01
545/7/3
0.00
550/1
0.03
550/2
0.03
550/3
0.02
550/4
0.02
550/5
0.02
0.00
555/1
0.01
555/2
555/3
0.00
555/4
0.01
0.05
556/1
556/2
0.03
556/3
0.04
557/1
0.10
558
0.05
559
0.08
560/1
0.05
0.05
560/2
561/1
0.10
561/2
0.02
562
0.12
563/1/1
0.07
563/1/2
0.07
0.06
563/1/3
0.20
563/2
563/3/1
0.09
0.05
563/3/2
563/3/3
0.09
563/4
0.24 1036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2) 563/5
0.25 771/1
0.10 771/2
0.10 773/1
0.02 773/2
0.02 774
0.01
0.02 776/1/1 जु.
0.02 776/1/1 जु.
776/1/2
0.04 776/2/1
0.04 776/2/2
0.05 784/1
0.08 784/2
0.02 791/1
0.03 791/2
0.01 824
0.02
0.07 828
829
0.10 830
0.11 832/1/1
0.03 832/1/2
0.03 832/2
0.02 833
0.20 834
0.07 835/1
0.06 835/2
0.17 836/1
0.17 836/2
0.08 837
0.29 838
0.19 839/1
0.10 839/2
0.09 840
0.20 841/1
0.09 841/2
0.09 842/1
0.11 842/2
0.06
[भाग 1 (1)
(2)
0.11
843/1
843/2
0.11
0.06
844/1
844/2
0.19
0.04
845/1
845/2
0.02
0.02
845/3
846/1
0.08
846/2
0.08
847/2
0.02
0.04
847/3
852
0.13
853
0.10
854
0.04
855/1/1
0.04
855/1/2
0.04
855/2
0.04
856/1/1
0.04
856/1/2
0.04
856/2
0.05
858
0.16
859
0.16
863/1
0.10
863/2
0.10
864
0.16
867
0.12.
868
0.14
869
0.17
870
0.11
871/1
0.08
0.07
871/2
871/3
0.03
873
0.22
0.07
874/1
874/2
0.03
0.03
875/1
875/2
0.04
877
0.05 भाग 1 ]
1037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
878
0.03
880
0,09
881
0.09
882/1
0.07
882/2
0.04
882/3
0.03
882/4
0.04
883/1
0.13
883/2
0.04
883/5
0.09
928
0.32
0.18
929
938/1/1
0.20
0.20
938/1/2
0.20
938/1/3
938/2/1
0.09
938/2/2
0.01
938/2/3
0.02
0.04
941/3
942
0.04
943
0.10
944
0.28
945
0.34
946/1
0.14
946/2
0.26
947
0.10
949/1
0.03
949/2
0.02
योग .. 13.40
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का कारण म. प्र. जे . पी. मिनिरल्स लिमिटेड हेतु रेलवे साइडिंग के निर्माण के प्रयोजन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 4 मई 2010
क्र. 265- भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किं नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1,894 (क्रमांक. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- इन्दौर
(ग) नगर/ग्राम- जनकपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.070 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.070
415/1 पार्ट
योग . 0.070
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग की नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनकपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1038
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 29 अप्रैल 2010 क्र. 30 - भू.अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम-नैकिन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.547 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2) 2612
0.152 2613
PT0.182 2782
0.007 2876
0.008 2877
0.026 2884
0.198 2885
0.384 2886
0.057 2887
0.06 2888
0.082 2889
0.072 2890
0.021 2891
0.01 2892
0.047 2893
0.024 2894
0.025 2895
0.03 2896
0.004 2897
0.007 2898
0.022 2899
0.008 2933
0.044 2934
0.04
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
2935
0.449
2937
0.019
2938
0.036
2939
0.102
0.003
2940
2941
0.018
2943
0.147
2944
0.127
2945
0.02
2946
0.233
2947/1
0.31
2947/2
0.31
3031
0.003
3032
0.072
3034
0.1
3035
0.008
3036
0.003
3058
0.294
3060
0.03
3061
0.119
3066/1
0.2
3067
0.108
3068
0.012
3076
0.03
3077
0.082
3078
0.001
3341
0.001
3342
0.123
3343
0.076
3000
0.006
2932
0.02
2883
0.003
1826
0.03
1827
0.020
1828
0.02
1829
0.011
1936
0.07
3.547
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
1039
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ]
क्र. 32- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम-मझिगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टर.
रकबा ( हेक्टर में) (2)
खसरा नम्बर. (1)
1097
0.208
1098
0.048
1099
0.032
0.127
1100
योग ... 0.415
(2.) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 34- भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम- झांझ कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.083 हेक्टर.
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.226
1981
0.038
1982
(2)
(1)
0.003
1983
0.092
1984
0.036
1985
0.001
1986
0.001
1987
0.020
2000
0.044
2001
2002
-0.134
0.143
2003
0.018
2004
0.001
1970
0.482
1976
0.256
1978
2005
0.113
0.12
2006/1
0.11
2006/2
0.062
2009
0.007
2287
2007/1
0.074
0.055
2007/2/1
2007/2/2
0.055
0.070
2018
0.102
2019
0.004
2020
0.014
2203
0.614
2204
0.037
2205
0.039
2261
0.024
2264
0.213
2285
0.148
2286
0.001
1980
0.048
2009
0.008
2010
0.035
2295/1
0.054
2296/1
0.001
2297
0.004
2306
0.170.
2307/1
0.050
2308/1
0.099
2315
0.074
2316
0.023
2317
0.006
2318 1040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2) 2319
0.177 2320
0.038 2265
0.001 3566/1
0.184 3566/2
0.294 3566/3
0.144 3567
0.095 3570
0.094
0.101 3571
3572
0.02 3573
0.081 3629
0.028 3630
0.130 3641
0.009 3642
0.032 3644/1
0.040 3645
0.054 3649
0.012 3663
0.006
0.010 3664
3682
0.008
0.001 2309/1
3683
0.010 3684
0.040 3685
0.014 3686
0.110 3691
0.020 3692
0.046 3694
0.102 3695
0.299 3696
0.029 3697
0.144 3698
0.022 3699
0.173 3700
0.019 3701
0.016 3703
0.192 3704
0.160
0.220 3705
3706
0.030
0.23 3709
0.065 3716/1
3716/2
0.065 3712
0.02 2293
0.026 3715
0.180
[भाग 1 (1)
(2)
2294
0.011
0.04
3643
3720
0.073
3723
0.092
0.24
3724
3725
0.130
3768
0.062
3506
0.147
0.038
3514
3516
0.105
3621
0.001
3622/1
0.003
0.172
3623/1
3631
0.037
3646
0.010
3647
0.019
3648
0.052
3661/1
0.019
0.036
3665
3667
0.068
0.020
3668
3669
0.090
0.020
3670
3671
0.042
3672
0.004
3681
0.187
0.040
3687
0.040
3688
3689
0.040
3690
0.026
0.040
3693
3707
0.061
3708
0.078
3713
0.003
3721
0.001
3726
0.009
3727
0.001
0.002
3754
3767
0.006
9.083
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
1041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
भाग 1 ]
क्र. 36- भू.अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकंता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग ) नगर/ ग्राम- रायखोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.139 हेक्टर .
रकबा ( हेक्टर में) खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.032
18
0.088
25
0.192
26
27
0.302
28
0.08
0.096
29
0.102
31
0.032
32
33
0.681
0.168
34
0.011
35
36
0.841
0.096
39
0.371
40
0.36
43
0.873
45
0.07
46
0.05
47
0.352
48.
0.063
49
0.534
50
0.06
51/1
0.033
51/2
0.463
52/1
0.45
54/1
0.461
54/2
0.35
54/3
0.027
54/4
0.064
241
0.088
242/1
0.088
242/2
(2)
(1)
0.053
244/1
0.053
244/2
0.053
244/4.
0.177
246/1
0.326
246/2
0.352
247
0.008
255
0.288
1640
0.06
1642
0.528
1658
0.129
1660
0.043
1661
0.032
38
0.056
44
0.036
53/1
0.037
53/2
0.037
53/3
0.036
53/4
0.004
256
0.326
87
0.103
243/1
0.103
243/2
0.008
1662
0.024
1663
0.057
52/2
0.072
41
0.02
1641
योग 9.139
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 38 - भू.अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला-सीधी 1042
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम-कोदईडांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.594 हेक्टर.
खसरा नम्बर (1)
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
13
0.011
21
0.216
23
0.056
26
0.056
27
0.025
31/2
0.25
32/1
0.109
34
0.328
35
0.585
59
0.232
62
0.246
65
0.80
67
0.009
68/1
0.008
33
0.004
64
0.003
71
0.03
74
0.02
75
0.032
78
0.022
90
0.432
79/1
0.125
79/2
0.16
79/3
0.123
80
0.312.
81
0.424
87
0.04
89
0.104
योग .. 3.594
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 40- भू.अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है किं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील-रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- आमडांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.241 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.050
179
0.030
204
0.040
206
0.080
207
635
0.041
योग .. 0.241
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 42- भू.अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- बघवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.273 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
1728
0.083
1729
0.022
1731
0.468
1732
0.029 भाग 1 ]
1043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
1733
0.028
1734
0.058
1747
0.09
1769
0.006
1772
0.252
1773
0.329
1775
0.045
0.117
1776
1777
0.014
0.003
1778
1779
0.016
1781
0.009
1782
0.196
1787
0.012
1788
0.04
0.05
1789
1790
0.021
1791
0.23
0.06
1792
1793
0.321
1794
0.001
0.024
1799
0.117
1780
1835
0.053
1836
0.002
योग .. 2.273
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 44- भू- अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम-मउ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.334 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.025
965
0.07
976/2
977
0.09
0.02
980
0.012
981
0.050
982
0.264
983
0.022
984
0.004
985
0.100
986
0.08
987
0.11
988
0.220
989
0.03
990
0.19
1019
0.075
991
1020
0.081
0.07
1021
0.050
1022
0.08
2030
0.34
2031
0.364
2032
2033
0.08
2034
0.132
0.051
2035
0.28
2036
0.004
2109
0.07
2110
2252
0.27
0.06
2253
0.05
2254
0.424
2028
0.382
2255
0.103
2258
0.040
2259
0.050
2269/1
2270
0.062
0.060
2271/1
2272
0.143
0.05
2285
2286
0.11 1044
(1)
(2) 2287
0.1 2284
0.064 2288
0.26
0.040 2294
2295
0.035 2297
0.28 2298
0.062 2313
0.09
0.11 2314
2315/2639
0.120 2320
0.425 2321
0.204
0.08 2322
2323
0.070 2332
0.105 2292
0.030 2317
0.02 2333
0.050 2334
0.12 2335
0.190 2341
0.084
0.272 2342
2398
0.062
0.10 2399
2405
0.014 2406
0.353 2407
0.040
0.01 2421
2422
0.071 2423
0.091 2424
0.14 2426
0.02 2427
0.282
0.07 2428
0.040 2429
2430
0.002 2431
0.032 2438
0.231 2442
0.07 2443
0.19 2441
0.01 2444
0.05
0.024 2446
2293/1
0.05
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(2)
(1)
0.05
2293/2
0.006
2344/1
0.070
2344/2
0.113
2344/3
0.035
2344/4
0.032
2266
2267
0.002
0.002
2325
0.005
2276
6.334
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 46- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ ग्राम- मझियार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.395 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.003
33
0.008
34
35
0.161
0.112
36
0.02
58
0.365
59
0.024
60
0.086
61
0.062
63
0.001
64 भाग 1 ]
1045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
65
0.034
74
0.238
76
0.052
172
0.003
173
0.068
174
0.109
175
0.067
योग .. 1.395
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 48- धू- अर्जन-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील-रामपुरनैकिन
( ग) नगर/ग्राम- ममदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.357 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
1947
0.005
0.128
1954
1955
0.045
1956
0.08
1962
0.237
1963
0.211
1965
0.136
1966
0.105
1967
0.032
2013
0.064
(1)
(2)
0.065
2014
0.10
2016/1
0.064
2016/2
2017
0.486
2019/1
0.118
0.049
2020/1
2021
0.033
2022
0.052
0.134
2051
2053
0.083
0.76
2078
2105
0.036
0.137
2114
0.083
2115
0.11
2116
2117
0.03
2122
0.155
2123
0.206
2125
0.014
0.275
2128
2129
0.084
2130
0.056
0.16
2131
2132
0.051
0.025
2133
0.011
2135
0.026
1958
2012
0.001
2136
0.001
2197
0.025
3.357
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है ..
क्र. 50 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके 1046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग ) नगर/ग्राम-झांझ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.813 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2) (1)
1774
0.001
0.01 1776/2
0.024 1780/2
1781
0.048 1782/1
0.030 1782/2
0.020
0.070 1782/3
0.060 1782/4
1785
0.414
0.088 1792
1793
0.125 1802
0.012
0.292 1803/2
1804
0.038
0.028 1805
1806
0.012 1818
0.009 1829
0.051 1831/1
0.001 1831/2
0.001
0.077 1835/1
0.077 1835/2
1783
0.042 1800
0.134
0.007 1820
1830
0.057
0.094 1812
योग . 1.813 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 52- भू- अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम- रघुनाथपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.141 हेक्टर..
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
(1)
126
0.034
130
0.139
0.030
131
133
0.198
0.022
137
0.012
138
0.080
139
0.16
140
0.048
148
0.014
149
150
0.026
0.074
151
0.06
152
0.062
153
0.069
252
0.051
253
0.006
265
0.08
266
0.048
267
0.016
268
0.006
270
271
0.028
280
0.337
0.13
281
0.069
282
0.037
283
0.11
290
0.036
291
0.048
293
0.001
294 भाग 1 ]
1047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
410/1
0.001
41.4
0.038
415
0.123
417
0.14
418
0.064
419
0.004
421
0.022
422
0.059
423
0.06
424
0.070
425
0.032
426
0.004
471
0.067
472
0.027
473
0.1
474
0.040
475
0.008
476
0.022
483
0.254
1062
0.076
1073
0.421
1074
0.034
416/1374
0.001
480
0.05
481
0.203
3.141
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 54 - भू- अर्जन-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग ) नगर/ ग्राम- पटेहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.734 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
7/1
0.131
7/2
0.131
0.130
7/3
31
0.128
0.064
37
0.08
38
0.152
39
0.032
191
0.40
192
0.152
193
0.134
739
740
0.032
0,038
741.
742
0.008
743
0.046
0.048
744
0.10
745
0.028
749
750
0.024
751
0.096
0.044
752
0.030
753
0.076
754
0.011
755
0.04
757
0.08
758
0.057
759
0.32
765
0.392
770
826
0.024
0.088
831
832
0.184
0.040
833
0.033
867
0.051
868
0.072
864/1488
0.232
872
0.089
873
0.110
874
0.168
875
884
0.144
0.336
885 1048
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(2)
(1)
911
0.211
912
0.064
913
0.015
916
0.632
917
0.02
918
0.141
920
0.048
921
0.416
922
0.064
0.320
923
924
0.256
932
0.056
933
1.01
23/1
0.04
23/2
0.104
23/3
0.16
23/4
0.18
23/5
0.18
20/1
0.023
20/2
0.023
29/1
0.002
8/1
0.01
8/2
0.009
0.12
41
202
0.008
203
0.096
204
0.08
205
0.006
206
0.001
217
0.016
218
0.051
220
0.03
247
0.003
246
0.008
756
0.004
827
0.027
865
0.117
866
0.112
861
0.061
योग ..6.734
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 56- भू-अर्जन-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ ग्राम- पडखुरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.522 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
1000
0.150
0.136
1001
1002
0.246
1004
0.051
1062
0.1
1056
0.11
0.079
1051
1052
0.04
0.028
1053
1054
0.03
0.08
1048
1049
0.115
1050
0.096
0.245
1106
1107
0.07
0.08
1108
1969
0.05
1970
0.04
1971
0.04
1972
0.05
2003
0.42
0.14
2021
2023
0.14
2024/1
0.045
0.045
2024/2
0.06
2038
2365
0.025
2366
0.16
2368
0.08
2301
0.074 भाग 1 ]
1049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2) 2302
0.26 2278
0.6 2315
0.15 2271
0.02 2270
0.24 2266
0.19 2267
0.07 1055
0.08 1047
0.004 1105
0.059 1983
0.008 1982
0.011
0.06 1980
1979
0.06 1973
0.024 1974
0.029 1975
0.013 1978
0.001 1962
0.02 1968
0.12 1966
0.062 1965
0.15 1964
0:029 1963
0.24 2109
0.005 2001
0.009
0.001 1960
2002
0.339 2004
0.173
0.009 1997
2022
0.12 2025
0.106 2026
0.056 2027
0.008 2040
2.338 2039
0.192 2039/2598
0.125 2364
0.014 2363
0.003 2369
0.009 2370
0.017 2357
0.152 2356
0.024 2303
0.005 2280
0.017
(2)
(1)
0.040
2278/2599
0.005
2313
0.176
2314
0.115
2316
2372
0.136
2319
0.019
2269
0.030
0.072
2268
2264
0.128
0.056
1288
0.048
1953
0.176
1993
योग .. 6.522
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 58 - भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुर
हेक्टेयर.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.026
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.075
5
6
0.060
0.053
9
0.024
11
12
0.186
14
0.116
0.006
19
20
0.001 1050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1) 5)
(2)
37
0.001
91
0.020
15
0.035
16
0.08
18
0.19
21
0.20
22
0.102
23
0.088
24
0.020
30
0.012
31
0.051
32
0.020
33
0.084
96
0.005
97
0.003
99
0.005
103
0.19
34
0.050
35
0.040
36
0.02
86
0.268
1:87
0.030
88
0.034
89
0.05
92
0.085
94
0.041
171
0.14
184
0.075
95
0.027
100
0.312
101
0.08
169
0.032
170
0.107
185
0.665
13
0.150
8
0.048
3.026
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु .
(3) भूमि के. नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 60 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम- कुडिया कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा ( हेक्टर में) (2)
182
0.048 योग .. 0.048
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 62- भू-अर्जन- 2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील - रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम- मुर्तलापवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.255 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा ( हेक्टर में) (2)
3/1
0.108
3/2
0.249
6
0.064 भाग 1 ]
1051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
7
0.875
8
0.232
9
0.115
12
0.101
61
0.117
14
0.024
105
0.007
106
0.085
108
0.02
109
0.148
62
0.094
63
0.232
122
0.110
123.
0.457
135
0.032
136
0.065
137
0.208
139
0.259
141/1
0.160
141/2
0.156
142
0.264
143
0.058
0.01
65
107
0.032
योग 4.255
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 64- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम- कुडिया पवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.422 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
936
0.176
937
0.246
योग .. 0.422
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 66 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुरनैकिन
(ग) नगर/ग्राम- झलवार
हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.117
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.032
203
0.219
204
0.190
205
0.016
212
0.104
213
214
0.093
0.16
215
0.144
216
0.07
217/1/1
0.06
217/1/2 1052
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(2) (1)
222
0.110 296
0.080 299
0.02
0.034 314
317
0.36 322
0.225
0.096 323
324
0.204 325
0.098 326
0.189 331
0.125 451
0.016 452
0.096 453
0.153 455
0.078 459
0.125 460
0.052 469
0.518
0.019 470
552
0.051 553
0.065
0.08 555
0.01 556/1
556/2
0.44 557
0.057 571
0.024
0.064 572
573
0.006
0.342 574
577
0.235 578
0.089
0.227 579
603
0.119 607
0.302 608
0.187 609
0.040
(2)
(1)
0.33
611
0.040
612
0.300
613
0.030
614
0.020
615
0.12
616
0.049
798
0.045
799
0.03
800
0.396
801
0.164
808
0.031
809
820
0.102
0.072
821
0.096
822
0.005
807
0.096
187
0.057
458
0.002
548
0.015
551
0.100
554
0.004
606
0.002
330
0.184
295
0.176
292
0.007
290
0.096
316
0.036
315
योग .. 7.117
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010
क्र. 2105- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर-कदवालिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.91 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) 6
0.77 में से
0.68 7
0.32में से
0.06 8/1
0.32में से
0.05 8/2
1.90 में से
0.88 11
0.89 में से
0.28 41
0.56 में से
0.31 44
1.11 में से
0.27 47
0.69 में से
0.11 48
0.54 में से
0.20 2.10 में से
191
0.70 192
0.46 में से
0.40 1.46 में से
195
0.60
0.03 1.65 में से
196
248
0.42 में से
0.35 260
0.75 में से
0.26 0.38 में से
0.20 261
260/516 1.04 में से
0.24 263
0.06 0.11 में से
0.96 में से
0.30 264
0.36 में से
0.02 283
(1)
(2)
(3)
0.20 0.40में से
284
274
0.27 2.24 में से
0.10 0.33 में से
285
0.17 में से
286/1
0.04
0.06 0.17 में से
286/2
1.55 में से
507
0.40 509
0.30 1.05 में से
0.55 में से
0.15 523
524
0.15 में से
0.06 526
1.09 में से
0.33 24.49 में से
7.91 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2112- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यहं घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील-अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- आगलगोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.44 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) (1)
17
0.01 0.21 में से
18
0.11 0.17 में से
19
0.14 0.99 में से
21
0.05 0.28 में से
0.24 0.28 में से
23
24
0.40 में से
0.17 1054
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
(3)
0.24 में से
34
0.06 33
0.78 में से
0.36 32
1.54में से
0.30
4.89 में से
1.44 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2115-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- मोरधी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.35 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) 3
0.80 में से
0.04
0.48 में से
4
0.20 13
0.24में से
0.14 31/1
0.64में से
0.26 31/2
0.50 में से
0.05 32
0.22 में से
0.02
0.66 में से
38/1
0.07 38/2
1.14 में से
0.23 38/3
0.05
0.18में से
1.05 में से
54
0.44 56/1
0.70 में से
0.36 56/2
0.64 में से
0.38
0.54 में से
64
0.01
1.16 में से
103
0.46
[भाग 1 (1)
(3)
(2)
0.02 0.98 में से
104
0.02 0.42में से
106
0.53 में से
0.18 107
0.66 109
1.68 में से
0.16 0.45 में से
110/3
0.64 में से
0.04 158/1
0.06 158/3
0.07 में से
0.13 में से
0.13 158/4
0.28 0.48 में से
159
0.13 में से
0.12 160/1
0.01 0.17 में से
160/2
2.40 में से
0.05 162
0.08 0.46 में से
184/1 .
0.38 0.57 में से
184/2
0.20 4.87 में से
326
0.67 में से
0.30 328
0.22 1.10 में से
329
0.40 334
1.66 में से
0.45 1.67 में से
339
0.10 340
1.05 में से
2.14में से
0.40 341
0.15 342
1.25 में से
1.08 में से
0.29 347
0.42में से
0.10 343
0.48 में से
0.15 349
0.36 0.80 में से
350
0.56 में से
356
0.03 0.26 में से
357
0.08 358
0.48 में से
0.14 0.20 में से
360
0.05 0.16 में से
0.09 361
0.25 में से
362
0.19 0.26 में से
914
0.12
0.30 1.65 में से
950
0.30 1.09 में से
956
359
0.02 0.30में से
0.41 में से
363
0.01
9.35 40.87 में से
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
क्र. 2118 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील-अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- अम्बारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.65 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3)
1.10 में से
248
10:01 249
0.67 में से
0.40 250
1.16में से
0.47
1.17 में से
254
0.28 255
3.45में से
0.48 299
3.48 में से
0.34 302
3.84 में से
0.11 301
3.57 में से
1.05 330
0.45में से
0.05 289
0.79 में से
0.46 19.68 में से
3.65 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2121 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील-अलीराजपुर
(ग ) ग्राम/शहर- रिछवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.61 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3)
0.38 में से
2
0.07 3
0.12 में से
0.08 5
0.15 0.27 में से
0.53 में से
14/1
0.23
0.24 14/2
0.30 में से
0.76 में से
15/2
0.08 0.23 में से
0.06 25
0.43 1.40 में से
55
0.62 में से
0.35 54
0.69
1.64 में से
43
0.20
1.28 में से
51
0.20 0.38 में से
2.75 में से
0.38 47
0.59 में से
0.17 48
50
0.83में से
0.27 611
0.33 0.91 में से
0.53 में से
0.19 612
0.37 में से
0.14 613.
-0.60 में से
0.10 601
0.20 0.41 में से
603
3.08 में से
604
0.29 605
0.80 0.98 में से
7.72में से
1.25 600
1.10में से
832
0.69 831
0.97 में से
0.69 830
1.11 में से
0.78 842
0.32में से
0.10 1.46 में से
0.20 841
834
0.56 में से
0.20 0.80 में से
828/1
0.63 0.37 में से
828/2
0.30
0.65 827
0.76 में से 1056
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
(3)
0.52में से
829
10.33 826
1.20में से
0.23 769
0.53 में से
0.36 768
1.87 में से
1.10 772
1.78 में से
0.25
1.05 में से
765/1
0.72 687
1.20 में से
0.30 681
1.80 में से
0.19 710
2.10में से
0.44
0.62में से
713
0.30 771/1
1.76 में से
0.25 48.56 में से 15.61 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2124- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील- अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- भयडिया की चौकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.80 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा (3) 348
1.38 में से
0.43 340
4.58 में से
0.55 341
0.57 में से
0.13 337
1.60 में से
0.54 330
0.68 1.01 में से
[भाग 1
(2)
(3 ) ( (1)
324
0.05
0.10 में से
0.43
0.72में से
489
0.45 में से
0.43 488
1.32में से
492
0.68 484
0.34
1.07 में से
1.51 में से
930
0.26 901
0.66
1.22में से
0.12में से
902
0.09
1.05 में से
-932
0.33
0.05
0.05 में से
933
0.69 में से
924
0.06 925
0.80 में से
0.09 926
0.56
1.03 में से
964
0.65 में से
0.03
0.54में से
965
0.41 20.46 में से
6.80 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2106- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील-अलीराजपुर
(ग ) ग्राम/शहर- चिचलगुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.72 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा
(हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
41
0.24 में से
0.05
0.20 में से
42
0.15 भाग 1 ]
1057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मई 2010
(1)
(2)
(3) 43
0.70 में से
0.14 46
0.67 में से
0.35 45
0.61 में से
0.01 47
0.57 में से
0.25 .
48-
0.47 में से
0.16 49
0.79में से
0.32 50
0.92में से
0.12 58
0.98 में से
0.38 136
1.94 में से
0.63 137
0.17 में से
0.06 133
0.38 में से
0.14
0.44 में से
132
0.24 148/2
0.21 में से
0.05
0.37 में से
131
0.03 149/2
0.47 में से
0.22 150/1
1.01 में से
0.32 150/2
0.22में से
0.12 152
0.56 में से
0.29 154/1
0.49में से
0.15 154/2
0.45में से
0.10 162
1.05 में से
0.36 164
0.54 में से
0.38 160
1.89 में से
0.50 163
0.46 में से
0.35 187
0.87 में से
0.24 189
1.36 में से
1.00 190
0.90 में से
0.24 196
0.93 में से
0.55
0.99 में से
195
0.30 197
1.53 में से
0.97 199
1.65 में से
0.82 194
2.46 में से
0.32 381
0.83 में से
0.26 380
1.81 में से
0.63 387
1.20 में से
0.65 388
1.18 में से
0.64 389
1.10 में से
0.60 391
0.70में से
0.45 392
0.80 में से
0.26 396
1.22में से
0.14 420
0.80 में से
0.07 412
0.30में से
0.18 411
1.33 में से
0.55 432
1.89 में से
1.13
2.33में से
434
0.48 435/1
0.49 में से
0.05 436/2
0.38 में से
0.32 43.85 में से
16.72 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - छोटा उदेयपुर- धार रेल्वे लाईन हेतु भू- अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2109- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त तप्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील-अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर - थाना सेमली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
अधिग्रहित किये जाने वाला रकबा , (3)
329
0.30 0.95 में से
0.62में से
331
0.13 0.37 में से
332/2
0.01 315
0.20 में से
0.01 316
0.25 में से
0.10 321
0.36 में से
0.05 323
1.35 में से
0.36 0.60 में से
325
0.30 326
0.47 में से
0.01 377/2
0.31 में . से
0.04
1.31 5.48 में से
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटा उदेयपुर - धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण 'अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. '