ध्य प्रदे
शासन
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गतडाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2010- ज्येष्ठ 7, शक 1932
क्रमांक 22]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 मई 2010
क्र. ई- 5-676 - आयएएस - लीव- एक - 5.- ( 1 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 मई से 1 जून 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री विश्वमोहन उपाध्याय की अवकाश की अवधि में `श्री संजय बंदोपाध्याय , आयएएस. , आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विश्वमोहन उपाध्याय द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय बंदोपाध्याय, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
1123
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.
1124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 10 मई 2010 क्र. ई- 5-747- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती) वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल को दिनांक 17 से 22 मई 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. इस अवकाश के साथ दिनांक 15, *. 16 एवं 23 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई - 5-797- आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री पी.जी. गिल्लौरे, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 24 मई से 2 जून 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी.जी. गिल्लौरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) डॉ. ( श्रीमती) वीणा घाणेकर की अवकाश की अवधि में श्रीमती सुधा चौधरी , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री पी.जी. गिल्लौरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी.जी. गिल्लौरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4 ) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुधा चौधरी, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के चालू कार्यभार से मुक्त होंगी.
भोपाल, दिनांक 11 मई 2010 (5) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-558- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 18 से 26 दिसम्बर 2009 तक , नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया गया था. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी .
भोपाल, दिनांक 12 मई 2010 क्र. ई- 5-475- आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - सह- सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं दिनांक 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जायें.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश्य को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह - सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-848- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी , आयएएस. , परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल को दिनांक 10 जून 2010 से 5 जुलाई 2010 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
1125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
भाग 1 ]
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.
सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 मई 2010
क्र. एफ. 2-50-2010- छब्बीस- 2.- किशोर न्याय ( बालको की देख-रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 (2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कालम (4 ) में उल्लेखित प्रधान मजिस्ट्रेट को कालम ( 3 ) में दर्शायी यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, पदानिहित करती है. अर्थात्.-
अनुसूची तीन
जिलों के
अ. किशोर न्याय बोर्ड
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
नाम
क्र. और उसका मुख्यालय
(3)
(1)
1
(4) श्री एन. एस. डावर
झाबुआ
(2) झाबुआ
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट No. F -2-50-2010- XXVI - 2.- In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act , 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates the Judicial Magistrate shown in column No. 4 of the table as the Principal Magistrate of Juvenile Justice Board of the district as shown in column (3 ) of the table drawn below, respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-
S. No.
Name ofthe District
Name of Juvenile Justice Board
Name of the Principal Magistrate and Designation (4) (2)
(3) Jhabua
(1) 1
Jhabua
Shri N. S. Dawar Chief Judicial Magistrate.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीणा तेलंग , उपसचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 मई 2010
क्र. एफ. - 1 (सी)-8-2010-ई- चार. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्र. 43/1973 ) की धारा-21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त सूची के मद " क " विश्वविद्यालय में क्रमांक 19 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ा जावे .
" 20. मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर " No. F- 1 (C ) -8-2010 - E - IV. In exercise of the powers conferred by sub- section 3 of Section 21 of Madhya Pradesh Local Fund Audit Act , 1973 (Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 ) ( No. 43 of 1973 ) , the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Act:-
AMENDMENT
In the said Schedule , after Sr. No. 19 of the item 'A' UNIVERSITIES , the following shall be added , namely:-
20. MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSHA VIGYAN VISHWAVIDHYALAYA, JABALPUR .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय , सचिव .
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 12 मई 2010
क्र. एफ 1 ( ए) 107-86-ब- 2-दो.-(1 ) श्री व्ही . के. सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 से दिनांक 26 मई 2010 तक ( दस ) 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 एवं 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्यभार श्री अशोक अवस्थी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को सौंपा जाता है.
1126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 मई, 2010 (3 ) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक .(अजाक) पुमु, भोपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( अजाक ) के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. एफ 1 (ए) 18-93- ब-2-दाँ.-(1 ) श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे उम पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मई, 2010 तक ( पांच ) 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह , भापुसे को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक (अजाक) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
( 3 ) श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 18 मई, 2010
(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 168-89-ब-2- दो.- ( 1 ) श्री कैलाश मकवाना, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 7 से दिनांक 26 जून, 2010 तक ( बीस ) 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. मधुकुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुंसे की अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार भापुसे पुलिस महानिरीक्षक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 255-76- ब- 2-दो. श्री एस. के. राउत, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 अप्रैल, 2010 से 3 मई, 2010 तक 07 दिवस ( सात दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) पुमु भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेन्द्र कुमार भापुसे पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
(2 ) श्री एस. के. राउत , भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर " जाजपुर " ( उड़ीसा) जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. श्री एस. के. राउत स्वयं
2. श्रीमति रीता राउत पत्नी
3. श्री राज राउत पुत्र
(4) अत्रकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनःपदस्थ किया जाता है .
(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) श्री एस. के. राउत, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में श्री व्ही. एम. कंवर, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( यो/प्र ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरुप इनके अर्जित अवकाश खाते से 07 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
भाग 1 ]
1127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फसस्वरुप इनके अर्जित अवकाश खाते से 19 दिवस का अर्जितं अवकाश घटाया जावेगा.
( 5 ) श्री एस. के. राउत , भापुसे द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(6) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. राउत, भापुसे को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5) श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे द्वारा पुलिस महानिदेशक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(7) अवकाशकाल में श्री एस. के. राउत, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) अवकाश से लौटने पर श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. राउत, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.
(7) अवकाशकाल में श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
भोपाल, दिनांक 18 मई, 2010
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग क्र. एफ 1 ( ए ) 23-77- ब-2- दो. श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे, पुलिस महानिदेशक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 24मई 2010 से 11 जून, 2010 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23 मई, 2010 एवं 12/ 13 जून, 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2010 (2 ) श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " लेह " लद्दाख ( जम्मू कश्मीर ) जाने की अनुमति दी जाती है :-
1. दिलीप ग. कापदेव स्वयं
पत्नी
2. डॉ. शुभा कापदेव
फा. क्र. 17 ( ई ) -18-2010- इक्कीस- ब-( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री करीम दाद खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतदद्वारा , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .
3. प्रज्ञा कापदेव पुत्री
4. प्रियंका कापदेव पुत्री
5. अरूंधति कापदेव पुत्री
फा. क्र. 17 (ई) -19-2010- इक्कीस- ब-( एक).- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी कुमारी सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की सेवाऐं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है..
( 3) श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किसी अन्य अधिकारी से कराये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.
1128
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 मई 2010 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2010
क्र.-डी- 15-12-2010-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव. Bhopal , the 19th May 2010 क्र. डी- 15-12-2010- चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन्, 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1104/5098 चौदह दिनांक 24 जनवरी , 1958 द्वारा मन्दसौर जिले की शामगढ़ तहसील के ग्रामों के क्षेत्र को ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित करने हेतु शामगढ़ में मंडी स्थापित की गई थी.
No. D - 15-12-2010 - XIV -3.- WHEREAS , by this department Notification No. 1104-5098-14 dated 24th January 1958 issued under the provisions of sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government have established Market at Shyamgarh for regulation of purchase and sale of the Agricultural produces specified in the schedule of the said Notification in the area comprising of villages specified in the schedule of the, said Notification ( herein after referred to as the " said market area " ) in Tehsil Shyamgarh of district Mandsaur.
और, चूंकि, राज्य सरकार ने उक्त मंडी क्षेत्र में उल्लेखित जिला मन्दसौर की तहसील शामगढ़ के ग्रामों में समाविष्ठ ग्राम झोबरा का क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को अपवर्जित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है .
AND, WHEREAS , it is now proposed to alter the limit of the " said market area" by excluding therefrom the area comprising of village Jhobra in Shyamgarh Tehsil of district Mandsaur ( hereinafter referred to as the " said area") .
और, चूंकि, राज्य सरकार ने अब उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित जिला मन्दसौर की तहसील शामगढ़ के ग्रामों में समाविष्ठ क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है .
AND, WHEREAS , it is proposed to alter the limit of the "said market area" by including therein the area comprising ofvillages specified in the schedule below in Shyamgarh Tehsil of district Mandsaur ( hereinafter referred to as the "said area") .
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारां 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा, " उक्त मंडी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को अपवर्जित करके तथा सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the " said market area " by excluding and including the " said area" .
किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय , भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:-.
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , FarmerWelfare and Agriculture Development Department , Mantralaya , Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication ofthisNotification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:-
अनुसूची
SCHEDULE
(1) Chandkhedi Bujurg , (2) Pipaliya Ghata .
( 1 ) चांदखेड़ी बुजुर्ग, ( 2 ) पिपल्या घाटा.
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh , मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
B. S. BAGHEL , Addl . Secy.
बी. एस. बघेल , अपर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
1129 भोपाल , दिनांक 19 मई 2010
Bhopal , the 19th May 2010 क्र.-डी - 15-12-2010-चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन्, 1973) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-54-1995- चौहद-3 दिनांक 30 जनवरी , 2006 द्वारा मन्दसौर जिले की गरोठ तहसील की अनुसूची में उल्लेखित 100 ग्रामों के क्षेत्र को ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित करने हेतु गरोठ में मंडी स्थापित की गई थी.
No. D - 15-12-2010 -XIV- 3.- WHEREAS , by this department Notification No. 15-54-1995- XIV- 3 dated 30th January 2006 issued under the provisions of sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government have established Market at Garoth for regulation of purchase and sale of the Agricultural produces specified in the schedule of the said Notification in the area comprising of 100 villages specified in the schedule of the said Notification ( hereinafter referred to as the "said market area " ) in Tehsil Garoth of district Mandsaur .
AND, WHEREAS , it is now proposed to alter the limit of the " said market area " by including therein the area comprising ofvillages specified in the schedule below in Garoth Tehsil of district Mandsaur. (hereinafter referred to as the " said area" ) .
और, चूंकि, राज्य सरकार ने अब उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित जिला मन्दसौर की तहसील गरोठ के ग्रामों में समाविष्ठ क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i) of sub - section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the " said market area" by including therein " said area " ) .
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , " उक्त मंडी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है .
Any objection which may be received in writing by thePrincipal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Mantralaya , Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication ofthis Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government: ---
किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मंत्रालय , भोपाल द्वारा प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:-
SCHEDULE
अनुसूची
(1) Garoth , (2) Bhilkhedi , (3 ) Baarakhedi , (4) Haripura , (5) Karadiya (Borkhedi ) , (6) Sakariyakhedi , (7 ) Dholni , (8) Jhobra.
(1 ) गरोठ, ( 2 ) भीलखेड़ी, ( 3 ) बाराखेड़ी, ( 4 ) हरिपुरा , (5) कराडिया ( बोरखेड़ी ) , ( 6 ) सकरियाखेड़ी, ( 7 ) ढोलनी , ( 8 ) झोबरा.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
B. S. BAGHEL, Addl . Secy .
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 20 मई 2010 भोपाल, दिनांक 19 मई 2010
क्र.-डी- 15-12-2010-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव .
क्र. डी- 15-14-2010-चौदह -3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्षक " छः " मद गन्ना में " गुड़ " को शामिल करने के लिये ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है , और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस
J 1130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[ भाग 1
Bhopal , the 20th May 2010 सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति से , लिखित में विनिर्दिष्ट समयावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त होगी , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मंध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
No. D- 15-14-2010 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred in Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of the year 1973 ) , the State Government hereby publish its resolution for adding " Gur " in the Schedule VI under the head Sugarcane, for the information of all persons likely to be affected thereby and the notice is given hereby that the said resolution will be taken into consideration on expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette" .
भोपाल, दिनांक 20 मई 2010
Any objection or suggestion which maybe received in writing by the Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare & Agriculture Development Department , Bhopal from any persion with respect to the said draft Notification , before the expiry of period specified above , will be considered by the State Government.
क्र. डी -15-14-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक सूचना क्रमांक डी-15-14-2010-चौहद-3 , दिनांक 20 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
.By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. S. BAGHEL, Addl . Secy.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव.
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 मई 2010
क्र. एफ - 1-19-2010- पन्द्रह - 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अंकेक्षण अधिकारी के पद पर वेतन बैंड पीबी 2 रुपये 9300-34800 + ग्रेड-पे 4200 में, पदोन्नत कर, निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार कालम क्रमांक (4 ) में अंकित अनुसार पदस्थ किया जाता है:-
क्रमांक (1)
नाम कर्मचारी (2)
वर्तमान पदस्थी स्थान
(3)
नवीन पदस्थी स्थान (4)
1.
रीवा
श्री बृजेश कुमार शर्मा
रीवा
2.
रीवा
रीवा
श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे
3.
अशोकनगर श्री दिलीप कुमार मडोइया
शिवपुरी
4. श्री अमरसिंह ठाकुर
झाबुआ
झाबुआ
5. श्री चंपालाल मोर्य
अशोकनगर
शिवपुरी
6.
बालाघाट
श्रीमती तारा विशेन्द्रे
मुख्यालय 7. श्रीमती हंशा टेम्भरे
बालाघाट
बालाघाट 8. श्री शिवचरण गौड
सिंगरोली
सिंगरोली 9. श्री एस. पी . मांझी
सीधी
सीधी
10.
सागर
दमोह
श्री अशोक कुमार राजगौड
11.
धार
श्री दीपक कुमार भामोर
अलीराजपुर भाग 1 ]
1131
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
(2)
(1)
12. श्री राजेश विक्टर
13 . श्री ई . इक्का
14. श्री दयाराम साठे
15. श्री दीपक जोशी
16. श्री रामसेवक बादल
17. श्री महेश कुमार गुप्ता
18. श्री आर. ए. शर्मा
19. श्री बल्देव घोष
20. श्री छत्रपाल सिंह झाला 21. श्री अशोक कुमार राजवैद्य 22. श्री श्रीकांत अमृत करकरे 23. श्री महेश प्रताप सिंह
24. श्री प्रदीप कुमार बदनोरे 25.. श्री अरुण कुमार दुबे
26. श्री बारक्या राणे
27. श्री रामरतन सिंह सौलंकी 28. श्री भोला प्रसाद प्रजापति 29. श्री लालू प्रसाद अहिरवार 30. श्री रमेश इंदोलिया
31.
श्री नर्मदा प्रसाद सावनेर 32. श्री ओ. पी. पुरे
33. श्री राज कुमार पनिका
34. श्री दिलीप सिंह चौहान 35. श्री कैलाश चन्द्र चौहान 36 . श्री भगत सिंह धुर्वे
37. श्री कालूराम सेते
38. श्री नानूराम सोलंकी
(3)
(4)
धार
इंदौर
मंदसौर
राजगढ़
विदिशा
भोपाल
उज्जैन
उज्जैन
सागर
टीकमगढ़
छतरपुर
छतरपुर
भिण्ड
शिवपुरी
जबलपुर
अनूपपुर
देवास
देवास
मुख्यालय
मुख्यालय
मुख्यालय
मुख्यालय
पन्ना
सतना
रतलाम
उज्जैन
आई. सी. डी. पी. मुख्यालय आई. सी. डी. पी . मुख्यालय
सीहोर
सीहोर
ग्वालियर
शिवपुरी
पन्ना
पन्ना
शहडोल
शहडोल
मुख्यालय
मुख्यालय
सीहोर
मुख्यालय
खरगौन
अलीराजपुर
रीवा
सिंगरौली
खरगौन
खरगौन
नीमच
रतलाम
रायसेन
रायसेन
इंदौर
बड़वानी
मंदसौर
खण्डवा
2. स. क्र. ( 2 ) पर अंकित अधिकारी का वेतन आहरण सीधी में रिक्त अंकेक्षण अधिकारी पद के विरुद्ध किया जावेगा तथा स. क्र. (7) पर अंकित अधिकारी का वेतन आहरण जबलपुर में रिक्त अंकेक्षण अधिकारी के पद के विरुद्ध किया जावेगा.
3. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज की गई हैं .
4. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 21 वर्ष 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. एस. मरावी, अवर सचिव.
1132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मई 2010
क्र. एफ- 3-117-2009 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-117-2009- बत्तीस, दिनांक 28 जनवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना , 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (एकड़ में)
( 1)
(2)
(3)
(4) 1 खजूरी कलां
33.70 एकड़
527, 537/2 , 541 , 542 , 545/1/2 , 543 , 544 , 546/2 , 547/1ख , 546/2, 547/1च, 546/2, 547/ 1 घ, 546/2 , 547/1 ज, 546/2 , 547/1 ङ, 536/2, 534/2 2
खजूरी कलां
5.58 एकड़
546/2, 547/2/2/3/1 , 546/2, 547/31/3 , 548, 549 / 1 ख/ 1 विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)
कृषि
आवासीय शर्त-विकास अनुज्ञा के समय संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस पहुँच मार्ग की चौड़ाई के संबंध में दिये गये प्रावधान का पालन किया जाना होगा. 2. नाले से नियमानुसार दूरी तक वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा.
वाणिज्यिक
कृषि
शर्त-1 बायपास मार्ग के मध्य से नियमानुसार 75 मीटर तक कन्ट्रोल एरिया छोड़ा जाना अनिवार्य होगा. 2. नाले से नियमानुसार दूरी तक वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा.
योग .
39.28 एकड़
(2 ) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , विदिशा , मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 7 अप्रैल 2010
क्र. 5453-68- एससी - 2010.- मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा ( अ ) विनियम , 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, जठर, आंत्रशोध रोग के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला विदिशा की संपूर्ण सीमा को इस 1133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
भाग 1 ]
अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से छह माह की कालावधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ. इसी विनियम के नियम 2 के उपनियम ( घ ) एवं (ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य' अधिकारी, सहायक सर्जन , सिविल सर्जन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी , खाद्य निरीक्षक ( स्वास्थ्य) स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका को इस अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिये उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा को निर्देशित करता हूं कि इस संबंध में शासनादेशों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी करें.
क्र. 5469-85 - एससी -2010 .- विदिशा जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलाव की आशंका के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें.
अतः , मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , विदिशा आपत्तिक हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण विदिशा जिले को अधिसूचित घोषित करता हूं, तथा आदेश देता हूं कि :-
(क ) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदान करने के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
1. बासी मिठाइयाँ या खराब वस्तुओं या सड़े - गले फलों, सब्जियों , मांस मछलियों, अण्डों की बिक्री बंधित रहेगी .
2. ताजी मिठाईयाँ, नमकीन , फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शरबत, मांस , मछली, अण्डे, आईसक्रीम, कुल्फी इत्यादि खाद्य पदार्थों, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले अन्य पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जावेंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी , मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिए दूषित अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सकें.
(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंध अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " क" ( 1 ) एवं ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने , विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच- पड़ताल करने तथा खाने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है, और अन्य उपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निवर्सन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके, में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को प्राथिकृत करती हूँ :-
1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य , आयुर्वेदिक औषधालय.
ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हों. 3.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद् विदिशा/बासौदा/सिंरोज.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगर पंचायत, नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/शमशाबाद/लटेरी.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत विदिशा/बासौदा/सिंरोज/नटेरन /कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी.
7. स्वच्छता अधिकारी /स्वच्छता निरीक्षक विदिशा/बासौदा/सिंरोज/नटेरन/कुरवाई/ग्यारसपुर/लटेरी/शमशाबाद.
खड्डो, पोखरों, जलकुण्डों, सण्डासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी प्रकार की गन्दगी हटाने, उक्त संबंध में सूचित्त रोगाणु- नाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी छह माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो तक प्रभावशील होगा.
योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
1134
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 10 मई 2010
क्र. 158 - एससी- 2-2010.- छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध , पेचिस , पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावे .
अस्तु, मैं , डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा/ज्वर/ आंत्रशोध विनियम 1983 के नियम 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं, तथा यह आदेश देता हूं कि:-
(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायत रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
1. बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फल, सब्जियों, दूध , दही , उबली हुई चाय , कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी.
2. बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, उबली हुयी चाय , शर्बत , मांस , मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.
(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण " दो " में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लाएगा और न ही ले जाएगा.
(ग) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान , स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जाँच - पड़ताल करने निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपर्युक्त है तो उन अस्वास्थ्य कारण दूषित अनुपर्युक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने , हटाने , नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें , के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ. जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे :-
1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी .
5. स्वास्थ्य अधिकारी /स्वास्थ्य निरीक्षक- सह- खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत (सर्व) .
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत .
(सर्व ) जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.
उपरोक्त उल्लिखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों , नालों, गटरों, पानी के गंदे गढ्ढें पोखरों , जलकुण्डों, संडासों वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
(घ) यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 6 माह के अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावशील रहेगा.
ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
1135 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
राज्य शासन के आदेश गृह ( सामान्य ) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मई 2010
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. एफ. 3-46-2010- दो - ए( 3 ) .- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो , के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 19 जुलाई 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल , सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :-
प्र. पत्र
प्रश्नपत्र का विषय
(1)
(2)
समय (3)
सोमवार, दिनांक 19 जुलाई 2010
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
1. पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 2.
पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित) .
_"_ 3. विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
_ "_ 4. विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित) .
" 5. पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
59 . विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
6.
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
दूसरा प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन , भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.
7. दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_"_ 8. समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
9. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.
1136
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.
" 12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .
-"- 13. प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ).
_ "_ 61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तकं.
15 . दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं , राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित ) .
_ "_ 17. तीसरा प्रश्नपत्र - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
_ "_ 18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .
" 62. लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
बुधवार, दिनांक 21 जुलाई 2010
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .
_ "_ 22. प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_ "_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा".
63. स्विच गेयर तथा संरक्षण , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 1137 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2)
(3) 25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
_"_ 26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के ) .
28. दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_ "_ 29 . तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये .
" 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा , तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" 32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.
गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010
प्रातः 10 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
33. प्रश्नप्रश्न- पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 34. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिनां पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 35. प्रथम प्रश्नपत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.
_"_ 37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 38 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये .
39 . लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
1138
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
43. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्रातः 10.00 बजे से 45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 11.00 बजे तक.
_ "_ 46. प्रथम प्रश्नपत्र - लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के).
प्रातः 10.00 बजे से 47. प्रश्नपत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 49. प्रश्नपत्र - द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).
_"_ 50. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
" 65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_
दोपहर 2.00 बजे से 53 . सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .
शाम 5.00 बजे तक.
54. तृतीय प्रश्नपत्र- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
_"_ 55. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
1139 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56. द्वितीय प्रश्नपत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 57. प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित)
शनिवार, दिनांक 24 जुलाई 2010
58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.
नोट:-(1 ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98- दो- ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90 - दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है .
(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
( 4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण - पत्र अपने विभागाध्यक्षों / कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को गृह ( सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/ कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई, 2010 तक भेजेंगे . जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें . इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति /जनजाति से संबंधित है , एस.सी/एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. जैन, अवर सचिव.
1140
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 3 मई 2010
क्र. 1904- भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1)
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4)
(2)
( 3 )
(6)
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
रतलाम सैलाना
1.07
चमेलीखेड़ा.
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, रतलाम.
कोलपुर तालाब निर्माण के अन्तर्गत शीर्ष कार्य में आने वाली अतिरिक्त डूब भूमि का अर्जन.
(1) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता हैं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 7 मई 2010
क्र. 616- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1) (2)
(3)
(4)
धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) खरगोन कसरावद गोठान्या
2.520 हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन.
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरे ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
1141 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
क्र. 618 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला
वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
खरगोन कसरावद
30.238हे.
गवला
संभाग क्रमांक-24, खरगोन. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/ भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग क्रमांक-24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 10 मई 2010
क्र. 5973 - भू-अर्जन- 2010- शुद्धिपत्र. चूंकि, राज्य जिला होशंगाबाद, तहसील होशंगाबाद के ग्राम बमूरिया एवं बम्होरीखुर्द में बैराखेड़ी से घुघवास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन संबंधी भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 2644 दिनांक 20 नवम्बर 2009 को किया गया है . उक्त प्रकाशन के संबंध में अनुसूची की अंतिम पैरा भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के स्थान पर भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 13 मई 2010
प्र. क्र. 38 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं. 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 1142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1 लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
( 2 ) के अन्तर्गत
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे.में)
(1) (2)
(3).
(4)
(5)
(6) थाना
विदिशा शमशाबाद
101.395
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है. - सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 14 मई 2010
प्र. क्र. 2 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील ग्राम
अर्जित
का वर्णन
के द्वारा प्राधिकृत
कुल रकबा हेक्टर में
खसरा नम्बर
रकबा
अधिकारी
हेक्टर में
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
30/4
1.720
0.112
उदयपुरा कुकरा
रायसेन
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
26/1
2.921
0.294 विभाग, रायसेन.
कुकरा जलाशय की नहरों हेतु.
26/2
0.405
0.049
19/2/1
0.230
0.303
22
3.719
0.504
13
4.472
0.624
17
3.245
0.168
1.680
0.252
15/2.
15/3
1.680
0.252
0.350
100
2.910
101
3.295
0.148 भाग 11
1143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1) (2) (3)
(4)
102
103/1
103/2
18/2
सिमरिया
18/1
129/2
उचाखेड़ा
129/1/1
129/1/2
141
142/1
17
बेरखेड़ी
16/3
16/2
16/1/2
20
19
37/1
37/3
36
46/1
बेरखेड़ी
रायसेन उदयपुरा
46/2
45/2
45/1
48
47/1
53
125
130
134
133
183/1/1
183/1/2
182/1/1
164/2
164/1
165/1
165/2
165/3
165/4
166/2
168/1
169
170/1
157
योग .
(8) (5)
(6)
(7)
4.079
0.504
2.274
0.193
2.275
0.249
1.619
0.308
2.351
0.428
3.036
0.286
1.165
0.119
1.165
0.116
0.603
0.048
1.712
0.191
0.340
2.954
1.983
0.146
0.094
1.983
1.983
0.162
1.788
0.169
1.843
0.216
0.919
0.216
0.922
0.144
3.800
0.192
2.319
0.131
0.809
0.181
1.214
0.264
0.214
2.412
0.299
6.208
0.854
0.083
5.488
0.330
0.214
1.647
0.381
0.122
2.590
0.163
0.125
0.054
0.782
9.635
1.619
0.048
0.256
6.880
0.901
0.094
0.809
0.042
1.720
0.125
1.720
0.125
1.721
0.125
0.064
0.970
0.984
0.149
0.713
0.061
0.590
0.107
0.546
0.173
2.076
0.112
141.903 11.475 1144
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1 (1)5 (2)
(4)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8) शासकीय
4
0.320
बेरखेड़ी
0.028
रकबा
18
$0.056
0.535
सिमरिया
19
0.061
0.056
20
0.186
0.018
128
0.198
0.583
उचाखेड़ा
152
0.036
0.008
1001
143
1.028
0.104
147
2.687
0.140
157
8.623
0.054
154
0.032
0.032
0.486
128
0.048
बेरखेड़ी
12
0.466
0.144
नोट.- भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरेली , जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 18 मई 2010
प्र. क्र. 13अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के द्वारा
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. )
प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(4)
(6) पिपरसरा
3.394
(1) नरसिंहपुर गोटेगांव
कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु नं.बं. 333
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहपुर.
प.ह.नं. 40
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 14अ -82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एकं, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) भाग 1 ]
1145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के द्वारा.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. ) प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) कोरेगांव
1.304
नरसिंहपुर गोटेगांव
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.
कुण्डा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
नं.बं. 83 प.ह.नं. 40
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 15अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के द्वारा
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. )
प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
2.014
कुण्डा
गोटेगांव
नरसिंहपुर
नं.बं. 65
कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.
प.ह.नं. 40
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 16अ -82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के द्वारा
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . )
(1) (2)
(3)
(4)
प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
5.560
गोटेगांव डुंगरिया
नरसिंहपुर
डुंगरिया जलाशय निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहपुर.
नं.बं. 219 प.ह.नं. 68
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1146
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 173-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
वर्णन
(2) के द्वारा
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. )
प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2.053
डुंगरिया
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन डुंगरिया जलाशय के नहर गोटेगांव
नरसिंहपुर
संभाग, नरसिंहपुर.
निर्माण हेतु.
नं.बं. 219 प.ह.नं. 68
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 18अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 183- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) के द्वारा
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. ) प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6) उमरिया
1.580
गोटेगांव
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
नरसिंहपुर
स्पिल एप्रोच चेनल निर्माण हेतु.
नं.बं. 20
संभाग, नरसिंहपुर.
प.ह.नं. 42
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 19 मई 2010
क्र. 15- अ-82- भू-अर्जन- 2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (2)
(3)
(1)
(4) ग्वालियर ग्वालियर
0.95 हे.
अडूपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ग्वालियर.
765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेंद्र से संबंधित अतिरिक्त भूमि काअर्जन.
765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु नए खसरों का विवरण ग्राम अडूपुरा जागीर , तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं. 45 , जिला ग्वालियर ( म. प्र. )
क्र.
भू-स्वामी का नाम
(2)
(1)
1
मातादीन, भोगीराम पुत्र भरोसा जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग अडूपुरा जागीर 2
(अ ) जगदीश पुत्र चतुरी , रामवेटी, कस्तुरी , पुत्रियां चतुरी भाग 1/6.
(ब) मुन्नालाल, कमल , विजय , केदार, नरेश, पुत्रगण वदी भाग 1/6
(स) ठकुरी मोतीराम पुत्र गोले , चतुरो लत्तो पुत्रियां, गोले भाग 2/3 जा. जाटव अडूपुरा जागीर 3
तीतुरिया पुत्र पन्नालाल जा. जाटव नि. अडूपुरा जागीर.
4
पोहप सिंह, सरनाम, कालीचरन, मुलायम, जनक सिंह, दशरथ सिंह, पुत्रगण संतोप सिंह, फुन्दी बेवा संतोप सिंह , जाति कमरिया ठाकुर भाग समान अडूपुरा जागीर.
5
मीरा पत्नी राजकुमार यादव नि. हुरावली मुरार 6
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि . एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
कुल क्षेत्रफल
खसरा नं/ सर्वे नं.
(हेक्टर)
आवेदन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर )
(4)
(5) (3)
0.03
0.03 443मिन.
0.03
0.03 444मिन.
0.11
0.11 445मिन.
0.33
0.16 448 मिन.
0.05
0.05
450 मिन.
0.05
0.05
450 मिन.
0.36
0.04 458 1148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0.10
0.04
475मिन..
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
476 मिन.
0.06
0.12
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
7
452
0.05
0.35
प्रीतम सिंह, अंतर सिंह, सुन्दरा , हाकिम सिंह पुत्रगण लक्खू जा. कमरिया नि. अडूपुरा जागीर
8
474मिन.
0.14
0.07 मनीराम पुत्र रजुआ जा. जाटव, ग्राम अडूपुरा जागीर.
9
0.15
0.09
463 मिन.
राकेश पुत्र मजबूत सिंह जा. गू. ठा. नि. लखनौती खुर्द.
439
0.02 शासकीय जमीन
0.09
440
0.20
0.06
441
0.17
0.09
2.28
0.95
कुल योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 22 मई 2010
क्र. 1006- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(4)
(3)
(5)
(6) देवसर
सिंगरौली
1.50
भीखाझरिया
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन
अधिकारी , देवसर.
एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए
इन्टेकबेल की स्थापना हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय, जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
क्र. 1008 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सिंगरौली देवसर
1.58
डगा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर.
एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए रेल ट्रैक की स्थापना हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय , जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है.
क्र. 1010 - भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) देवसर
सिंगरौली
10.33
बड़ोखर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर.
एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड एवं रेल ट्रैक की स्थापना हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय , जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है .
1150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1 क्र. 1012- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(4)
(3)
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) देवसर
सिंगरौली
3.82
बरैनिया
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर.
एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड एवं रेल ट्रैक की स्थापना हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय , जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है .
क्र. 1014- भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के सम्बंध में प्रभावशील होंगे :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सिंगरौली देवसर
6.54
ओड़गड़ी
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, देवसर.
एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड की स्थापना हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय , जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश ,शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 4 मार्च 2010
क्र. 4-अ-82-2008-09- राजघाट. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- सेंवढ़ा
(ग) ग्राम-सिमथरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 है. ( कुआं एक) खसरा नम्बर
रकबा ( हे. में) (1)
(2)
0.01 (कुआं एक) (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत मोहनाजाट माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 , राजघाट नहर परियोजना दतिया के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग क्र. 9 , जिला दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2010
क्र. 7- अ- 82-2008-09- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(अ) जिला-ग्वालियर
(ब) तहसील-ग्वालियर
(स) ग्राम/नगर- अडूपुरा
(द) लगभग क्षेत्रफल-1.919 है.
765/400 के.व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु खसरों का विवरण ग्राम-अडूपुरा जागीर , तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं. 45 , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश
क्र.
भू-स्वामी का नाम
(1)
(2)
1
छिद्दीराम पुत्रगण पन्ना
2 राकेश , मुकेश , जितेन्द्र पुत्र श्री
मजबूत सिंह, जाति गुर्जर.
खसरा नं ./
सर्वे नं.
कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में)
आवेदन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हैक्टर में ) (3)
(4)
(5) 446
0.124
0.160
468
0.080
0.210
469
0.090
0.400
485
0.036
0.036 1152
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2)
3 मजबूत सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह जाति गुर्जर ठाकुर, निवासी लखनौती खुर्द.
4 मुरली व मतवार पुत्रगण रामहेत जाति जाटव.
5 मुल्लो बेबा कुंगरा भाग 1/5 नारायण, गयाप्रसाद, बटूरी पुत्रगण
कुंगरा 4/5 समान भाग.
6 तेजा पुत्र अर्जुना जाति जाटव
7 हल्लू पुत्र मुलुआ जाति कुशवाह
8 तुलसीराम पुत्र कल्लाराम जाति कुशवाह 9 शारदा रात्रा पत्नी श्री गुलशन रात्रा 1/2
(5) (3)
(4)
487
1.040
0.130
0.230 4.94
0.54
0.020
0.160
488
652
0.070
0.090
0.020 605
0.250
0.450
0.700
606
0.570
0.170 600
0.400
0.430
646-
0.022
0.320
650
1.34
0.067 647
कुल योग: 1.919 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता- 765/400 के. वी. विद्युत् उपकेन्द्र हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हेतु भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010
राजस्व प्रकरण- क्र. 2-अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- बुरहानपुर
(ग) ग्राम-कोदरी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हैक्टर में)
(2)
(1)
02
0.05 योग : 0.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाहपुर- फोपनार मार्ग के कि. मी. 2/6 में अमरावती नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सम्भाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, करलिन खोंगवार देशमुख , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
1153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 3 मई 2010
मंदसौर, दिनांक 10 मई 2010 क्र. 1902- भू-अर्जन 2010 प्र. क्र. 26- अ- 82-2008-- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
क्र. 500- भू-अर्जन- 2010- प्रकरण- क्रमांक- 1- अ-82-09- 10- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
अनुसूची
(क) जिला-रतलाम
(1 ) भूमि का वर्णन-
(ख ) तहसील-आलोट
(क) जिला- मंदसौर
नगर/ग्राम- ग्राम करवाखेड़ी
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.845 हैक्टर.
तहसील- सूवासरा
(ख)
रकबा ( हैक्टर में )
ग्राम-तरावली
(ग)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
1416
0.180
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.70 हेक्टर 1418
0.060
0.060
1419
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में) 1466/2
0.030
(2)
(1)
1475/1
0.243
0.075
1-476/1
0.70
71
0.075
1-479/1
0.70 1480
0.135
1481/1
1476/2
0.075
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- अजयपुर तालाब के डूब क्षेत्र हेतु. 1474/2
0.236
1509
0.057
1508/3
1506/1
0.129
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
1529
0.135
1532
0.045
1531
0.090
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1598
0.112
1599
0.108
योग :1.845
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन . करवाखेड़ी तालाब नहर निर्माण कार्य हेतु.
होशंगाबाद, दिनांक 10 मई 2010 (3 ) भूमि का नक्श व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय से किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 5975 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 1154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- होशंगाबाद
(ख) तहसील- होशंगाबाद
(ग) ग्राम- बमूरिया एवं बम्होरीखुर्द्ध
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.888 हेक्टेयर /2.20 एकड़.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (2)
ग्राम-बमूरिया
202
0.182 हैक्टेयर/0.45 एकड़ 210
0.016 हैक्टेयर/0.04 एकड़ 209
0.121 हैक्टेयर/0.30 एकड़ 175
0.020 हैक्टेयर/0.05 एकड़
ग्राम- बम्होरीखुर्द्ध
0.227 हैक्टेयर/0.56 एकड़ 37
35
0.160 हैक्टेयर/0.40 एकड़ 41/1
0.081 हैक्टेयर/0.20 एकड़ 41/2
0.081 हैक्टेयर/0.20 एकड़ (2) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 0.888 हैक्टेयर/2.20 एकड़ ( 3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बैराखेड़ी से घुघवास मार्ग निर्माण हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 11 मई 2010
प्र. क्र. 25- अ- 82 - वर्ष 2007-08 - भू-अर्जन-3402.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत,
[भाग 1 इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- सूखाखेड़ी ( पटवारी हल्का नम्बर 33 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.701 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे . में. )
(2)
(1)
0.069
110
113/1
0.186
114
0.041
0.089
116
0.065
115
117
0.089
118
0.162
0.701
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सूखाखेड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 26- अ- 82- वर्ष 2007-08 - भू-अर्जन- 3403.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- नगरकोट पटवारी हल्का नम्बर 32 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टर.
1155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
भाग 1 ]
खसरा नम्बर (1)
रकबा ( हे. में. ) (2)
0.282
194/1
195/2
0.125
195/5
0.065
0.081
195/6
213/2
0.082
214
0.202
0.158
215
216
0.210
योग .. 1.405
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सूखाखेड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 34- अ- 82 - वर्ष 2007-08 - भू-अर्जन- 3401.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - बैतूल
ख ) तहसील- मुलताई
(
(ग) नगर/ग्राम- पिपरिया ( पटवारी हल्का नम्बर 71 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.761 हेक्टेयर
रकबा ( हे. में. ) (2)
खसरा नम्बर (1)
24
0.154
331/2
0.045
(2)
(1)
0.113
331/1
0.053
331/3
0.134
332
0.056
333/1
0.024
0.040
334/1
0.053
333/2
0.024
334/2
0.065
335
योग 0.761
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनन्द कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 11 मई 2010
पत्र क्र. 730 - भू-अर्जन- औ.एस.पी.- 2009-10-संशोधन-भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 33 - अ- 82-2008-09.- कार्यालय पत्र क्रमांक 2687 - भू-अर्जन-09- धार, दिनांक 15 जून 2009 ग्राम मलनगांव , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 10.330 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृष्ठ क्र. 1335, 1336 पर दिनांक 5 जून 2009 पर तथा दो समाचार पत्रों 1156
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
क्रमशः दैनिक दोपहर दिनांक 31 मई 2009 तथा स्वदेश दि. 31 मई 09 में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 12317/ 09 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें:-
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नं . रकबा ( हेक्टे. )
(1)
(2)
खसरा नं . (1)
रकबा ( हेक्टे. ) (2) 01. 34/1/2 0.045
01. 37/1/2
0.045 02. 73/3
0.040
02. 77/3
0.040 03. 50/1
0.095
03. 50/1/1
0.048
04. 50/1/2
0.047 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
पत्र क्र. 728 - भू-अर्जन- औ.एस.पी.-2009-10-संशोधन-भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 46-अ- 82-2008-09 .- कार्यालय पत्र क्रमांक 2687- भू- अर्जन-09- धार, दिनांक 15 जून 2009 ग्राम रतवा, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 5.770 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृष्ठ क्र. 1347, 1348 पर दिनांक 5 जून 2009 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण दिनांक 30 मई 2009 तथा राज एक्सप्रेस दिनांक 1 जून 2009 में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नंबर 12318/09 है . जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
पूर्व में प्रकाशित
संशोधित प्रविष्टि खसरा नं.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टे. )
(1)
(2)
(1)
रकबा ( हेक्टे. ) (2) 01. 86/2
0:430
01. 86/2
0.020 02. 86/3
0.020
02. 86/3
0.430 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
क्र. वाचक प्र.क्र. अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के
[ भाग 1 अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम-कुवाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.720 हेक्टर.
सर्वे नं.
अर्जित निजी
रकबा ( हे. में ) (1)
(2) 101/2
247/2
0.070 248
0.450 251/3क
0.185 251/3ख
0.185 252/ 1 क
252/ 1 ख
0.430 252/ 1 ग
261/1
259/2
0.100 260
261/2
0.560 25
0.400 12/1/2
0.081 240/2
0.205 233/3
0.505 235/1
0.263 235/2
0.250 234/1
0.435 212
0.157 220
0.145 221
0.735 222
0.206 223
0.084 110
0.080 113/1
0.192
0.060 115/2/ 1 क
0.150 115/2ख
0.090 116/ 2ख
0.030 117/1
0.125 116/2/1/1 भाग 1 ]
1157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2)
0.650 105/1
0.100 111/1क
0.425 105/2
111/2
0.350 101/1
0.350 101/2
0.432 107/1/1
107/1/2
0.442 107/1/3
104/2क
0.108
0.108 104/1
0.216 103
0.216 102/1
0.060 101/4
0.060 101/3
185/1/4
0.055 215
0.135
0.205 214
48/1
0.015 185/1/5
0.055 66/1
0.375
0.125 66/2
0.275 66/3
67/2
0.010
0.020 63/2
64/2
0.215 231/1क
231/1/2
0.600 231/1/2
231/1/8
231/1/9
0.050 231/5
0.030 206
0.535 69/1
0.300 69/2
0.030 69/3
योग .. 12.720 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 की आर. डी. 5060 मी. से आर. डी. 6070 मी. एवं डिस्ट्रीब्यूटरी 13 की लेप्ट माईनर 1 के बीच नहर निर्माण हेतु..
(3) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 735- प्र.क्र. - अ - 82-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - मनावर
(ग) ग्राम- मोदकानापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.991 हेक्टर
रकबा खसरा नंबर
(हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.012 2
0.089 41
0.072 42
0.192 44/1
0.127 44/2
53
0.451 54/1
54/2
0.048 185/2
55/1 क
0.040 56/1
57/1
60/1
55/2ख
0.043 56/2
57/2ख
63/1
55/3ग
0.028 56/3
57/3
62/2
0.005 55/2 1158
मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2) 86/1/1
0.059 86/1/2
0.043 86/1/3
0.005 85/2
0.337 82/1
0.139 84/1
0.025 89/3
0.063 82/2/1
0.092 82/2/2
0.092 84/3/1
0.118 84/2
0.126 84/4
0.134 84/3/2
0.185 89/2
0.063 89/4
0.046 90/2
0.151 96/1
0.034 97
0.230 98
104/1/1
0.080 104/2
0.120 105/1
0.088 105/2
0.088 105/3
0.084 115/1
0.096 116/1
115/2
0.035 116/2
117/2
271
0.640 272
274
0.368 270/2/2
0.024 179/1/1/1
0.022 179/1/1/2
0.061 179/2/2
0.124 179/3
0.090 181
0.057 184
0.174 185/1
0.080 199
0.018 196
0.310 195/2
0.080 198
0.052
[ भाग 1 (1)
(2) 195/1
0.072 195/3
0.064 197
0.197 17
0.157 18/1
0.224 18/2
0.210 19/1
0.123 19/2
0.162 19/3
0.157 21
0.454 33/1
0.014 33/2
0.190
0.179 177
0.364 176
0.043 248
0.110 255
0.216 256
0.220 242
0.025 243
0.025
योग .. 8.991 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/ वितरण शाखा/ लघु उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग , धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
धार, दिनांक 14 मई 2010
पत्र.क्र. 762 - भू-अर्जन- औ.एस.पी.-2009-10-संशोधन-भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक44-अ- 82-2008-09.- कार्यालय पत्र क्रमांक 2687- भू-अर्जन- 09 - धार, दिनांक 15 जून 2009 ग्राम पटवार, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.460 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृष्ठ क्र. 1605 पर दिनांक 26 जून 2009 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अवन्तिका दिनांक 27 जून 2009 तथा अग्निबाण दिनांक 28 जून 2009 में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नंबर 13651/09 है . जिसके स्थान पर भाग 1 ]
1159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
संशोधित प्रविष्टि पूर्व में प्रकाशित
खसरा नं .
खसरा नं.
रकबा ( हेक्टे. )
रकबा (हेक्टे. ) (1)
(2)
(1)
(2) 36/1/2
0.124
36/1/3
0.124 शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
धार, दिनांक 18 मई 2010
क्र. 777- वाचक- प्र.क्र. अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम-देवगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.971 हेक्टर.
सर्वे नं.
अर्जित निजी
रकबा ( हे . में ) (1)
(2) 245
0.230 244
0.192 246
0.048 247/1
0.345 208/4
0.192 208/5
255/2
0.376 256
0.144 264/1क
0.048 264/1ख
0.240 264/ 1 ग
0.660 267/1/2ख
0.708 266
0.150 267/1/1 क
0.288
0.422 267/2
268/1
(1)
(2) 254/1
0.328. 252
0.576 253
254/2
203/1
0.240 249
0.508
250
25/1/2
242/1
0.355 242/2/1
243
0.005 233/1/1
0.480
0.115 233/2क/2|
231/2/2
0.288 230
229
69/2क/1
0.384 67/1/1
0.145 66/1
0.005 66/2
0.201
67/2
64/1/3/1
0.201
64/1/2क
0.211
64/2ग
59
0.672 55
0.576 56
0.067 57
0.211
0.021
190/1
190/2
17/1
0.144
0.216
257/1/2/3/1 क
262/2
0.360 263/2
0.581
277/1
0.960 276/1
278
1.500
303
301/1 क/ 1
0.600 279
0.278 280
0.096
300
0.288 296
0.510 294
0.140
295/1/3
294
294
0.144
0.144 295/1/1
299
0.252 298/2
0.192
0.360 290/1
291/1
298/1
0.192 1160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
(2) (1)
0.480 203/2क
289/2
0.360. 290/2
0.345
0.240 291/2ख
291/2क
284/2
0.576
0.336 216/1
216/2
0.288
0.336 217/1 ख/ 2
217/1 क
0:259 217/2
0.336 208/6
208/7
208/8
208/9
209/1/2
0.259 184/2
0.076
0.460 144/1/1
285/3
0.390 310/6
1.699
0.085 292/4
293/4
0.085 292/3
293/3
292/21
0.085 293/21
292/1
0.085 293/1
284/1
0.385
0.100 282/1 ख/2
282/ 1 ख/ 1
0.325
0.250 282/1 क
0.145 223/1/3
221/3/3
0.145 223/1/2
221/3/2
221/2ख
0.145 223/1/1
223/2
221/3/1
222
0.320
0.154 204/1/2
0.585 202
0.385 157/1/1
157/2
0.403
0.145 158/1
156/1
0.230 160/1/1
0.384
0.065 160/1/2
161/1
0.530
0.201 161/2ख
(2) (1)
0.130 152/1
0.394 150/1
0.278 149/2
0.250 142/3
0.350 145/1ख
0.115 159/3/1
159/3/2
0.269
0.144 231/1
0.480 225/1
0.320 209/1/4
0.140 277/2 ग
311/1/2
313/2/2
0.185 314/2/1
315/3/1
316/1/1
0.310 314/2/2
315/3/2
316/1/2
316/4
316/5
276/2
0.140 277/2क
227/2ख
0.200
योग .. 31.971 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 कि. मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी माईनर क्र. 1 , 5, 6 , 7, 8 के बीच नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
धार, दिनांक 19 मई 2010
क्र. 792 - भू-अर्जन- औ.एस.पी. 2009-2010- संशोधन- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 53 - अ- 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2519- प्र. क्र. 53- अ- 82-08-09 , दिनांक 5 जून 2009 द्वारा ग्राम ठनगांव , तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 6.334 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
1161
(1)
(2)
41
1.032
122
0.138
123
1.275 प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , पृष्ठ क्र. 1454 दिनांक 12 जून 2009 पर तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः चौथा संसार दिनांक 12 जून 2009 एवं प्रभात किरण दिनांक 12 जून 2009 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी- नंबर 12932/09 है.
126
0.514
535
2.458 जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे
536
0.150 पूर्वमें प्रकाशित
537
1.700 खसरा नं . रकबा (हेक्टे. ) खसरा नं .
संशोधित प्रविष्टि रकबा ( हेक्टे. )
(1)
(2)
(1)
(2)
योग .. 7.567 43/3/1
0.135
43/3/1
0.073
43/3/2
0.220
43/3/2
0.110
43/3/3/1
0.00
0.045
43/3/3/1
नोट. - उक्त खसरा नम्बरों का मात्र भूमि के अर्जन हेतु प्रकाशन कराया जा रहा है . उक्त भूमियों का भुगतान नियमानुसार परीक्षणोपरांत किया जाना सुनिश्चित करें. 43/4
0.00
43/4
0.127
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले निजी/भूमि शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, 'बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 मई 2010
क्र. 427- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
पत्र क्र. 425- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- पताई
अनुसूची
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.258 हेक्टेयर.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
खसरा नं.
रकबा ( हे. में) (क) जिला-सतना
(1)
(2)
42
0.120 (ख) तहसील- रामनगर
130
0.036 (ग) ग्राम- गुलवार गुजारा
131
0.080 (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.567 हेक्टेयर.
138
0.022
योग 0.258 रकबा (हे . में )
खसरा नं. (1)
(2)
39
0.166
40
0.134
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर एवं उसके अन्तर्गत आने वाले करारी माइनर की निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
1162
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 429- भू-अर्जन-06-07.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - हुजूर
(ग ) नगर/ ग्राम-खौर 145 सीट नं. 142
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.042
447
0.058
131
योग .. 0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत सिलपरी वितरक नहर एवं उसकी खौर माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 18 मई 2010
क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2010-4028.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील - उज्जैन
(ग) ग्राम-निनोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टेयर .
ग्राम-निनोरा
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.01
504
0.01
497
0.09
495/2/4
0.13
495/2/3
0.06
495/2/2
0.04
495/2/1
0.13
495/1
0.18
492
0.03
570/1
0.31
491
0.05
481
0.02
482/2
0.01
484/2
0.02
482/1
0.04
483
0.04
484/1/2
0.02
485
0.03
475/2/1
0.18
475/2/2
0.52
477/2
0.06
464
0.34
478/2
0.15
574/1
0.08
574/2
0.01
479/1/2/2
0.17
497/1/1/2
0.04
570/3/1
0.12
573/1
0.01
570/3/2
0.03
573/2
0.04
570/2/2
0.04
572
योग . 3.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि पर टोल प्लाजा हेतु भू-अर्जन के अधिग्रहण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एंव भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 11 मई 2010
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2008-09 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- नौगांव
(ग ) ग्राम- चुरवारी, प. ह. नं. 15
(घ) क्षेत्रफल -4.052 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.132 573
0.121 389
0.010 395
0.032 397
0.134 388
0.082 399
0.029 419
0.070 418
0.119 420
0.037 425/1
0.075 425/2
0.115 427
0.031 335
0.092 336
0.067 334
0.126. 333
0.257 321
0.122 322
(2)
(1)
0.178 247
0.050 246
0.089 249
0.146 243
0.003 242
0.130 244
0.002 238
0.169 150
0.105 151
0.112 152
0.005 153
0.022 155
0.147 154
0.116 173
0.025 172
0.001 174
0.073 178
0.109 179
0.059 180
0.070 43
0.086 42
0.064 27
0.041 26
0.044 25
0.086 32
0.037 23/1
0.037 23/2
0.084 22
0.021 21
0.032 17
0.223 19
0.035 631
योग .. 4.052 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चुरवारी तालाब की नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ-82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किं नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1164
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[भाग 1
(ख ) तहसील- महाराजपुर
(ग) ग्राम- सूड़ा, प. ह. नं. 66
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.149 हेक्टर अनुसूची
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) ( 1 ) भूमि का वर्णन-
(1)
(2) (क) जिला- छतरपुर
3/1
0.809 (ख) तहसील- महाराजपुर
3/2
0.355 (ग) ग्राम-खिरी , प. ह. नं. 57
3/3
0.518s (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.573 हेक्टर.
3/4
0.518
4/1
0.700
4/2
0.621 खसरा
8
0.140 नम्बर,
9
0.210 (1)
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
10
0.075 351
0.185
17/1
0.040 352/1
0.045
25
0.865 352/2
0.045
27/1
3.540 355/1
0.064
28
0.650 355/2
0.064
29
1.193 793
0.060
30
0.405 795
0.110
31
0.243 योग .. 0.573
32
0.372
34/1
1.415 (2)
34/2
2.000 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु.
34/3
1.950
45
1.450
114
0.080 (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , नौगांव ( राजस्व ) में किया जा सकता है.
योग 18.149
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , नौगांव ( राजस्व ) में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
प्र. क्र.. 06 - अ-82-2009-10 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के (क) जिला- छतरपुर 1165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
भाग 1 ]
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-नौगांव
(ग) ग्राम-कराठा, प. ह. नं. 06
(घ) क्षेत्रफल -0.148 हेक्टर.
खसरा
रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2) (1)
223
0.040 222
0.108
योग .. 0.148 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- चुरवारी तालाब की नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय , नौगांव में किया जा सकता है.
छतरपुर, दिनांक 12 मई 2010
प्र. क्र.. 1 - अ- 82-2009-10 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम- मनुरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-8.380 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.650 1805
(2)
(1)
0.240 1823/1/1
0.160 1823/1/3 .
0.405 1823/2
0.325 1828/1
0.305 1829
0.160 1830
0.450 1831
0.330 1832
0.020 1835
0.170 1861
0.130 1866/1
0.130 1866/2
0.120 1921
0.145 1922
0.070 1924
0.115 1925
0.150 1926/2
0.210 1926/3
0.120 1927
0.200 1929/1
0.115 1949/2
0.240 1952
0.135 1953/1
0.140 1967
0.110 1969
0.080 1970/1/1
0.090 1970/1/2
0.063 1973/1
0.062 1973/2
0.125 1974
0.045 1975
0.065 2005
0.135 2006
0.020 2007/1
0.270 2007/2
0.180 2008
0.018 2010
0.155 2011
0.010 2022
0.035 2023
0.075 2024
0.010 2025
0.075 2560/1
0.075 2560/2/1
0.015 2562 1166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
[ भाग 1 (1)
(2)
(1)
(2)
1493/1
0.145 2575
0.026
1493/2
0.015 2576
0.335
1502
0.205 2577
0.100
1503
0.045 2580/1
0.008
1504
0.255 2585
0.325
1505
0.090 2586
0.020
1506/3/3
0.040 2591
0.185
1520
0.060 2592-
0.130
1521
0.040 2593
0.075
1522
0.230 2594
0.010
1523
0.110 2595
0.188
1529/1
0.155 2596
0.030
1529/2/1
0.155 योग 8.380
योग .. 2.150 (2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत बेरी एवं बकतौरा माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(2) बरियारपुर बांयी नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत मनुरिया माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 1 - अ-82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
प्र. क्र. 21 - अ-82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील-गौरिहार
(क) जिला- छतरपुर
(ग) ग्राम-मनुरिया
(ख) तहसील-चंदला
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-2.150 हेक्टर .
(ग ) ग्राम- टिकरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 1.340 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में )
नम्बर
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
(1)
(2) 1478/5/1
0.200
25/2
0.052 1491
0.185
39
0.107 1492
0.220 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2) 40
0.005 41
0.006 56
0.056 67
0.020 243
0.094 244
0.089 245
0.017 246
0.028 261
0.065 262/1
0.117 275/1/4
0.031 316
0.114 319
0.070 318
0.013 320
0.133 323/3
0.068 323/4/1
0.239 416/2/1
0.016
योग .. 1.340 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथोहा शाखा नहर से निकलने वाली टिकरी के माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 29-अ-82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- भैराही
1167 (घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.559 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) 138
0.089 139
0.039 140/1
0.058 140/2
0.058 141
0.028 142
0.215 145
0.063 149/2
0.009
योग .. 0.559 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहा शाखा नहर से निकलने वाली भैराही माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 30- अ-82-2009-10- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम- बन्जारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 3.885 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में) नम्बर (1)
(2) 1257
0.040 1258
0.042 1168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2010
(2) (1)
1259
0.130
0.012 1260
0.051 1274
1275
0.126
0.043 1276/2
0.130 1277
0.120 1278/1
1279
0.010
0.040 1281/1
0.008 1281/2
0.025 1282/1
0.039 1283
0.012 1284
0.040 1465
1467
0.245
0.058 1468
0.010 1486/4
0.043 1518
0.030 1522
0.120 1523/1
0.142 1523/2
0.102 1525
0.158 1526
0.055 1543
0.083 1627
0.076 1786/5
1787
0.110
0.075 1788/1
1789
0.126
0.083 1792
0.037 1793
0.007 1794
1833
0.078
0.045 1834/1
0.045 1834/2
0.118 1835
0.048 1839
0.090 1840
0.043 1842
0.028 1843
0.100 1844
0.022 1844/2
0.041 1859
0.060 1979
(2) (1).
0,178 1980
0.045 2036/2
0.049 2037
0.060 2038/1
0.189 2039/1
0.074 2040
0.094 2042
0.050 2045
योग .. 3.885 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहां शाखा नहर से निकलने वाली बंजारी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2009-10 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- गनपतखोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि 5.695 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
(हेक्टेयर में ) नम्बर
(2) (1)
0.100 14
0:020 15
0.040 21
0.108 23 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2) 24/1
0.108 57/1
0.110 58
0.086 62
0.044 69
0.008 70
0.150 .
72
0.144 73
0.021 74
0.068 75
0.018 78
0.019 81/1
0.041 81/2
0.041 81/5
0.105 84/1
0.080 86
0.101 87/2
0.076 88
0.133 115
0.006 116/1
0.073 116/2/1
0.040 116/2/2
0.040 117/1
0.008 119/2
0.019 295
0.032 296
0.073 297
0.035 298/1
0.136 300/1
0.054 301
0.066 302/1
0.022 303
0.009 387/1
0.130 387/2
0.131 394/2
0.184 396
0.042 412
0.152 414
0.007 424/2
0.075 424/3
0.076 437/1/1
0.012 438
0.029 439/1/1
0.101 439/1/2
0.060
1169 (1)
(2)
439/2/1
0.060 440/1
0.016 444
0.020 445/1
0.158 460/1
0.097 462
0.121 463
0.006 662
0.012 674
0.031 675
0.059 677/1
0.053 678
0.057 679
0.156 680
0.037 686
0.016 687
0.008 688
0.021 689
0.080 741
0.055 742
0.013 743
0.101 744
0.008 745
0.008
750
0.010 766
0.016 768/1
0.162
769
0.044 770
0.010
796
0.045
797
0.044
814
0.006
815
0.115
829/1
0.112
845
0.041
846
0.043
847
0.009
848
0.073
850
0.035
881/1
0.025
884
0.123
1052
0.146
1055
0.048
1056
0.029 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
1170
(2) (1)
0.133 1424/25
योग... 5.695 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहां शाखा नहर से निकलने वाली गनपतखेड़ा प्रथम एवं द्वितीय माइनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 32 - अ- 82-2009-10 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- सड़कर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -4.590 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
.(हेक्टेयर में) नम्बर
(2) (1)
0.087 17/1
0.095 18
0.044 20
0.067 21
0.090 38
0.193 40/1
0.193 41
0.038 42/1
0.290 68/1
0.143 76
0.010 77
0.087 78
0.076 111
0.053 112
(2)
(1)
0.034 271
0.101 272
0.006 276
0.011 280
0.016 281
0.016 282
0.015 303
0.097 308/1
0.026 309
0.030 309/2
0.001 310
0.060 311
0.059 312
0.082 322
0.082 323
0.022 324
0.048 331
0.047 332
0.073 333
0.069 334
0.005 335
0.044 336
0.035 337
0.063 373
0.070 374
0.030 375
0.154 376
0.079 403
0.063 404
0.136 472
0.032 475
0.076 476
0.090 482
0.040 483
0.005 485
0.086 486
0.077 487
0.051 488
0.101 577
0.032 578/1
0.054 580/2
0.057 582
0.146 608/1
0.016 609
0.003 613/2
0.152 616/2
0.006 621/2
0.047 623/1
0.076 624 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
(1)
(2) 634
0.063 63514
0.111 636
0.012 637
0.065 640
0.063 641/1
0.013 642/2
0.076
योग .. 4.590 (2) बरियारपुर बांयी नहर की हथौहां शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 06- अ-82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-राजनगर
(ग) ग्राम-कटारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -1.763 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
1/1
0.405 8/1
0.405 10/2
0.649 16/1
0.304
योग .. 1.763 (2) दिदौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है.
1171 प्र. क्र. 07 - अ-82-2008-09-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) ग्राम- पारवा
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि - 5.041 हेक्टर .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) खसरा नम्बर 1295
1.133 1300/3
3.908
योग .. 5.041 (2) दिदौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 08- अ-82-2008-09- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-राजनगर
( ग) ग्राम-दिदौनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -5.902 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
464/1
0.130 472
0.030 473
0.210 1172
(1)
(2)
0.010 474/3
475
0.090
0.050 479
0.020 481
0.047 482
483
0.114 484
0.020 488
0.050 489
0.010 490
0.178 492
0.180 493
0.040 499
0.049 500
0.080 506
0.200 507
0.070
0.057 508
509
0.263 510
0.170 563
0.270 565
0.510 567/1
0.090 0567/2
0.050
0.080 568
0.100 580
0.290 582
583
0.300 584
0.110 678
0.420 679
0.330
0.030 680
688
0.025 689
0.110
0.050 690
0.300 691
0.040 692
0.030 701
0.120 741
0.120 742
746
0.160 747
0.069
0.150 749
0.080 755
योग 5.902 (2) दिदौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन 'के लिए भूमि की आवश्यकता है .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजनगर में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2010
प्र. क्र. 09- अ-82-2008-09- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) ग्राम -पारवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -4.950 हे .
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2 ) सकेका 1022
0.280 51023
0.170 1024
0.660
0.200 1032
0.300 1033
1034
0.190
0.040 1301
1312/2
0.370
0.625 1314/1अ
0.625 1314/1ब
0.300 1315/1
0.300 1315/2
0.080 1315/3
0.300 1315/4
1315/5
0.200
0.300 1315/6
0.010 花价 1325
योग .. 4.950 (2) दिदौनिया तालाब के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.