ध्य प्रदे श शासन
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2010- ज्येष्ठ 14 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम; (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 14 मई 2010
क्र. ई- 5-558 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा श्री विनोद कुमार, आयएएस. , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है . उक्त अवकाश की अवधि में श्री एस. बी. सिंह, आयएएस . , आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त , मध्यप्रदेश ग्वालियर को प्रभार सौंपा गया है.
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(2) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विनोद कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. बी. सिंह के स्थान पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई -5-743 - आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 28 मई से 5 जून 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010 .
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(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस . , कलेक्टर जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , ग्वालियर संभाग , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिवाठी, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-486- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , वि.क.अ. सह - आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश की अवधि में श्री एम . गोपाल रेड्डी, आयएएस . , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सह -आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..
(4 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा वि.क.अ. - सह - आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी, वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल व.. अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-194-2010-5- एक.- श्रीमती रजनी उइके, भाप्रसे (1999 ) , उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ , आगामी आदेश तक , सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. ई-5-561 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री टी . धर्माराव , आयएएस. , कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 21 मई से 11 जून 2010 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 19 मई से 9 जून 2010 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश की अवधि में श्रीमती एम. गीता, आयएएस . , कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी . धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम. गीता , कमिश्नर, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगी .
(5) अवकाशकाल में श्री टी . धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने . के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-816- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , होशंगाबाद को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश की अवधि में श्री ए. के . बाजपेयी, अपर कलेक्टर, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .
भाग 1 ]
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री संजीव सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. बाजपेयी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 18 मई 2010
क्र. ई - 1-144-2010-5- एक. श्री एस. के. पाल , भाप्रसे (1994) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति (वित्त एवं विकास) निगम की सेवाएं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से वापिस लेते हुए अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
(2) श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे ( 1986 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ( वित्त एवं विकास ) निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-370- आयएएस- लीव - 5 -एक. -( 1 ) श्री आई. एस. दाणी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग को दिनांक 1 से 11 जून 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. एस. दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा , आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
क्र. ई- 5-523 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 17 से 29 मई 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई एवं 30 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश की अवधि में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे परियोजना संचालक, आईसीडीएस , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती शिखा दुबे द्वारा प्रबंध संचालकं, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. 5-757 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन को दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 मई एवं 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अरूण कोचर की अवकाश की अवधि में श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा डीएमआई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(4) श्री अरूण कोचर द्वारा आयुक्त- सह- संचालक , नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह, आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा संचालक, विमानन के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 19 मई 2010
क्र. ई- 1-7-2009-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भाप्रसे के 2009 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाए जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है:-
स.क्र.
अधिकारी का नाम
(1)
(2)
सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना काजिला (3) 1
उज्जैन श्री तरूण कुमार पिथोड़े
2
इन्दौर सुश्री सूफिया फारूकी
3
शहडोल श्री अजय गुप्ता
4
श्री अविनाश लवानिया
ग्वालियर 5
भोपाल श्री धनराजू एस.
6
सुश्री प्रियंकादास
जबलपुर 7
श्री अभिषेक सिंह
छिन्दवाड़ा 8
सागर सुश्री प्रीति मैथिल
9
सिवनी श्री इलैयाराजा टी.
10
श्री तेजस्वी एस. नायक
होशंगाबाद 11
श्री अमित तोमर
जबलपुर 12
श्री श्रीकांत बनोठ
धार
( 2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.
भोपाल , दिनांक 20 मई 2010
क्र. ई - 5-547 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 19 से 26 मई 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री शैलेन्द्र सिंह की अवकाश की अवधि में श्री प्रमोद कुमार दास , आयएएस. , श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार दास, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई -5-791 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 17 से 25 मई 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश की अवधि में श्री संजीव सिंह, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजीव सिंह, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(5 ) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-832 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2010 द्वारा दिनांक 11 से 29 मई 2010 तक, उन्नीस दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 मई से 11 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 12 , 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 21 मई 2010
क्र. ई - 5-291 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस . , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 1 से 5 जून 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री ओ. पी. रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ . पी. रावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ ए- 5-2-2010- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा , माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव, न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश का अभियुक्ति अवकाश अवधि
अ.क्र.
प्रकार
कुल दिन
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
1 दि. 30-11-2009 से 11 10-12-2009 .
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
क्र. एफ ए- 5-6-2010- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा , माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सैयद रफत आलम, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अभियुक्ति
अवकाश का
अवकाश अवधि
अ.क्र.
प्रकार
कुल दिन
(5)
(4)
(2)
(1)
(3)
08
1 दि. 4-2-2010 से 11-2-2010 .
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 मई 2010
क्र. ई. 5-395- आयएएस लीव एक-5.- श्री एम . एम. उपाध्याय , आयएएस. , तत्कालीन राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 21 अप्रैल से 7 मई 2010 तक, सत्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -
( 1 ) दिनांक 21 से 27 अप्रैल 2010 तक, सात दिन (2 ) दिनांक 29 अप्रैल से 7 मई 2010 तक, नौ दिन.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(2 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी, को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-570- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2010 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 12 से 21 अप्रैल 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 अप्रैल 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी .
(4 ) श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी की अवकाश अवधि में राज्य शिष्टाचार अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री बी. आर. विश्वकर्मा, उप सचिव, सामान्य प्रशासन को सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. बी. वैष्णव , अवर सचिव.
क्र. ई. 5-462 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री ए. पी . श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मई 2010 द्वारा दिनांक 17 से 26 मई 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 13 मई 2010 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 मई 2010
क्र. एफ. 11-36-06-सूअप्र- एक 9 - राज्य शासन, एतद्वारा मान. श्री पदमपाणि तिवारी , मुख्य सूचना आयुक्त , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 25 से 27 मार्च 2010 तक के तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. पर यात्रा हेतु अनुमति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एस. पगारे, उपसचिव.
क्र. बी - 8-04-2010-2- एक. - राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती मनीषा शर्मा , राज्य प्रशासनिक सेवा वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर, जबलपुर के अनुरोध पर उनके विवाहोपरान्त उप नाम में परिवर्तन कर " श्रीमती मनीषा सेंतिया " करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उपरोक्तानुसार नाम परिवर्तन की प्रविष्टि श्रीमती मनीषा सेंतिया के सेवा अभिलेखों में की जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पन्त, अवर सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 मई 2010 भोपाल, दिनांक 22 मई 2010
क्र. आर - 2045-05- बारह-1.- मेसर्स सरडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा जिला बालाघाट में मेंगनीज अयस्क के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 50 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में से 36.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का समर्पण किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम 1960 , के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते क्र. एफ. 13-06-2010- एक-4.- ( 1 ) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 से 29 मई 2010 तक कुल ( 06 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
1179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
देक्षांश (3)
अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
Government hereby declare throw open an area of 36.60 Km² out of 50 Km² in Balaghat district which was previously held by M/s Sarda Energy & Minerals Limited, for the reconnaissance operations of Manganese ore , under reconnaissance permit , which has now been surrendered. Details of the area are as below:-
80° 01 ' 18 "
21° 55'06 "
1
80° 03 ' 03 "
21° 56'26 "
2
80° 08 ' 03 "
21° 56'08 "
3
Longitude (3)
Latitude (2)
Pts. (1)
80° 01 ' 18 "
80° 09 ' 51 "
21° 54'02 "
21° 55'06"
1
4
80° 03 ' 03 "
80° 03 ' 10"
21° 54'31 "
5
2
21° 56'26"
80 ° 08 ' 03 "
80° 01'13 "
21° 53'01 "
6
3
21° 56'08 "
80 ° 09 ' 51 "
80° 00'18"
21° 54'03 "
4
7
21° 54'02"
80° 03 ' 10 "
80° 01'34"
21° 54'15 "
21° 54'31 "
5
8
80° 01'13 "
80° 03'30 "
21° 53'01 "
21° 55'20 "
9
6
80° 00'18 "
80 ° 05'13 "
21° 55'30"
10.
21° 54'03 "
7
80° 01'34 "
80° 06'30 "
11
21° 55'23 "
21° 54'15 "
8
80° 06'25 "
80° 03'30 " 12
21° 55'57 "
21° 55'20 "
9
80° 05'13 "
80° 05'20 "
21° 55'30 "
21° 56'02 "
10
13
80° 06'30"
80° 04'21.7 "
21° 55'23 "
14
11
21° 56'05 "
80° 06'25 "
80° 03'15 "
21 ° 55'57 "
15.
21 ° 55'57 "
12
80° 05'20"
80° 02'21.7"
21° 56'02"
13
16
21° 55'25 "
80° 04'21.7 "
80° 01'18"
21° 56'05 "
1
21° 55'06 "
14
80° 03'15"
21° 55'57 "
15
80° 02'21.7 "
21° 55'25 "
16
80° 01'18"
1
21° 55'06 "
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 मई 2010
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल क्र. आर- 2045-05- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 13 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 21 मई 2010 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 13th May 2010
No. R - 2045-05 - XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a ) of Mineral Concession Rule , 1960 , the State
अ सूचना क्र. 4-10- अठारह 3- क्र. एफ-6-7-2009-18- 3.- राज्य शासन भेलसा रामलीला मेला समिति के गठन के संबंध में भेलसा रामलीला मेला विधान, 1956 ( क्रमांक 21 सन् 1956 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा ( 1 ) 1180
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तीन वर्ष के लिये एतद्वारा निम्नानुसार भेलसा रामलीला मेला समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को सदस्य तथा सचिव नियुक्त करता है: - 1. श्री पंडित गोविन्द प्रसाद शास्त्री : सदस्य 2. श्री नरेन्द्र कुमार सोनी : सदस्य 3. श्री सुरेश शर्मा, अहमदपुर वाले : सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एल. अहिरवार, अवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 21 मई 2010
क्र. एफ. 1 (ए) 23-77- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2010 द्वारा श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 24 मई से 11 जून 2010 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 23 मई एवं 12 , 13 जून 2010 का विज्ञापित अवकाश जोड़ते हुए अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के साथ " लेह- लद्दाख " ( जम्मू कश्मीर ) जाने की अनुमति प्रदान की गई है .
(2) विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2010 द्वारा श्री डी. जी. कापदेव , भापुसे को उपरोक्त अनुसार प्रदान की गई अवकाश यात्रा अनुमति के साथ - साथ राज्य शासन द्वारा छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने पर 10 दिन की दर से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति वर्तमान में प्रचलित अवकाश नगदीकरण सुविधा निगमों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है इस नगदीकरण के फलस्वरूप उनके अर्जित अवकाश खाते से उक्त पैरा -1 में वर्णित अर्जित अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन का और अर्जित अवकाश घटाया जायेगा.
क्र. एफ. 1 (ए)55-94-ब-2-दो. ( 1 ) श्री बी. बी . एस . ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 मई से 11 जून 2010 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30 मई, 6, 12 एवं 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री बी. बी . एस. ठाकुर की अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कार्य के साथ - साथ पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता. अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.
क्र. एफ. 1 ( ए) 154-1993- ब-2-दो. श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 मई 2010 तक, कुल छह दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 23 एवं 30 मई 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे , द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे अवकाश को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
1181
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
" चेरापूंजी ( मेघालय ) " जाने की अनुमति दी जाती है :-
भोपाल , दिनांक 22 मई 2010
(1 ) श्री अनिल कुमार स्वयं
पत्नी
(2) श्रीमती सिमी कुमार
(3 ) श्री अक्षत सिद्धान्त पुत्र क्र. एफ. 1 ( ए) 18-2004- ब- 2- दो. श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र भोपाल को दिनांक 29 मई से 4 जून, 2010 तक, सात दिवस का अर्जित अवकाश ( विदेश में ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-
(3 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे की उक्त अवकाश की अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता -2 ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ किया जायेगा.
( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
(2 ) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
(4 ) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 06 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
(3 ) विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(5 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
2. श्री अभय सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण क्षेत्र , भोपाल संभाग भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है. (6) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. श्री अभय सिंह, भापुसे , द्वारा पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक उत्तर क्षेत्र , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
(7 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
5. अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ. 1 ( ए) 105-93- ब-2- दो. श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे, प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल को दिनांक 15 से 26 जून , 2010 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27 जून, 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
(2) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " गृह जिला रीवा " जाने की अनुमति दी जाती है :-
क्र. एफ. 1 (ए) 256-88- ब- 2- दो. श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 17 मई, 2010 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
स्वयं
(1 ) श्री एम. पी. द्विवेदी
पत्नी
(2) श्रीमती नलिनी
पुत्र
(3) श्री अंकुर द्विवेदी
(2 ) श्री अनिल कुमार, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ
पुत्र
(4) श्री विपुल द्विवेदी 1182
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
[भाग 1
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 25 मई, 2010 (3 ) श्री एम. पी. द्विवेदी , भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किसी अन्य अधिकारी से कराये जाने हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी.
(4 ) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरुप इनके अर्जित अवकाश खाते से 12 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
फा. क्र. 17 ( ई ) 22-2010-इक्कीस-ब-( एक ) .- राज्य शासन, श्री व्ही . बी. शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, होशंगाबाद की सेवाएं अपर जिला न्यायाधीश ( विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, एतदद्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
(5 ) श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे द्वारा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(6) अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी . द्विवेदी , भापुसे को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
फा. क्र. 17 ( ई ) 40-2009- इक्कीस- ब- ( एक ) .- राज्य शासन , श्री अफसर जावेद खान , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , जावरा , जिला रतलाम की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .
(7) अवकाशकाल में श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
भोपाल, दिनांक 24 मई, 2010 क्र. एफ. 1 (ए) 185-91- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री जी. पी. सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पश्चिम ) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 10 मई 2010 तक, कुल पाँच दिवस का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
फा. क्र. 3 ( ए) 4-2010- इक्कीस- ब- ( एक ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 को तदर्थ रुप से फास्ट ट्रेक न्यायालयों में , आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश के पद पर, स्थानापन्न रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, नियुक्त करता है :-
(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
डॉ. रमेश साहू 1.
श्री जयप्रकाश सिंह 2.
3. श्री विजय चन्द्रा
4. श्री श्रीपाल यादव
(3 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी . सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
5. श्री दिलीप कुमार मित्तल
6 . श्री शिवकान्त पाण्डे
7. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर ) राजन कटोच , प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
8. श्री मोहन पी. तिवारी
9. श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव 1183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है.
10. श्री हरीश कुमार कौशिक
11. श्री अनिल कुमार सिंह
12. श्री संजय कुमार द्विवेदी
13. श्री विवेक कुमार गुप्ता
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय , वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 5 ) के अन्तर्गत होगा.
14. श्री किसना अतुलकर
15. श्री प्रकाश चन्द्र
नवीन
न्यायिक अधिकारी
क्र.
16. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य
पदस्थापना 17. श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन
62 वर्ष पूर्ण करने का दिनांक
का नाम एवं पदस्थापना
(3)
(4)
(2)
(1)
1 श्री अब्दुल हमीद शेख पटेल
द्वितीय अतिरिक्त 31-12-2011 प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.
2 श्री नरेन्द्र कुमार पोरवाल
फा. क्र. 4-1-2002 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (4) के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल में पदस्थ निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी को, सेवानिवृत्ति दिनांक 31-5-2010 के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख दिनांक अथवा अन्य आदेश होने तक ( जो भी पहले हो ) , कुटुम्ब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है.
द्वितीय अतिरिक्त 13-1-2012 प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय , वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 4 ) के अन्तर्गत होगा.
न्यायिक अधिकारी
क्र.
नवीन पदस्थापना
62वर्ष पूर्ण
करने का
दिनांक
का नाम एवं पदस्थापना
(4)
(3)
(2)
(1)
1
22-5-2012
श्री लीलाराम थदानी , प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय,
फा. क्र. 4-1-2002 -इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं . 66 ) की धारा 4 के अधीन , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहलो हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है.
भोपाल.
भोपाल, दिनांक 25 मई , 2010
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत होगा.
कुटुम्ब न्यायाल का मुख्यालय
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना
(3)
(2)
(1)
1 श्री नवल किशोर गर्ग, संचालक, लोक अभियोजक, भोपाल.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3( 5 ) के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त निम्नलिखित न्यायिक सदस्यों को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो ) , कुटुम्ब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद 1184
(1)
(2)
(3) 2 श्री सुशील कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ .
3
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.
श्रीमती आशा भटनागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010-
[ भाग 1 (1)
(2)
(3) 4 श्रीमती कनकलता सोनकर, चतुर्थ अपर न्यायाधीश , रीवा.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.
5
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.
श्रीमती दुर्गा डाबर, विशेष न्यायाधीश , अ.जा. , अनु.ज.जा. (अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायालय , रायसेन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2010
क्र. एफ- 3-114-2003- बत्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-114-2003- बत्तीस, दिनांक 6 अगस्त 2008 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4) 1
कस्बा उज्जैन
0.118 आरे.
3752/7 3724/2
योग 0.118 आरे .
(2 ) उपरोक्त उपातंरण उज्जैन विकास योजना -2021 का एकीकृत भाग होगा.
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(5)
(6)
आवासीय
सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भाग 1 ]
1185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
राज्य शासन के आदेश गृह ( सामान्य ) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मई 2010
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
क्र. एफ. 3-46-2010- दो- ए( 3 ) .- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 19 जुलाई 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल , सागर, ग्वालियर, उज्जैन , इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :-
प्रश्नपत्र का विषय
प्र. पत्र (1)
(2)
समय (3)
सोमवार, दिनांक 19 जुलाई 2010
1. पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस , सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .
" 3 . विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )
" 4. विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित) .
_"_ 5. पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" 59. विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
6.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना पुलिस , सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 7.
दूसरा प्रश्नपत्र- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
" 8. समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 60 . भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.
मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010
9. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
1186
(3)
(2)
(1)
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
11. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.
_"_ 12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित ).
" 13. प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के) .
61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
15. दूसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित) .
17. तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" 18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .
" 62. लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री , कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये .
बुधवार, दिनांक 21 जुलाई 2010
प्रात: 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया - राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
_ "_ 21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित) .
" 22. प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
" 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.
_"_ 24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा" .
_"_ 63. स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये भाग 1 ]
1187
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2)
(3) 25. कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
" 26. सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के) . 27.
" दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 28.
_ "_ 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
" 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा, तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
" 32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. /सु. ) के लिये.
गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010
प्रातः 10 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
33. प्रश्न प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
" 34. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 35. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये .
_"_ 37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
_ "_ 39 . लेखा ( पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .
41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
[भाग 1 1188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
42. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 43. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 11.00 बजे तक.
45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 46. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ).
47. प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये .
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
" 49. प्रश्नपत्र- द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .
50 . द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये .
" 65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.
_"_ 52. प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53 . सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .
_"_ 54. तृतीय प्रश्नपत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
" 55. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
1189 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(3) (1)
(2)
दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक.
56 . द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
_"_ 57 . प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये . ( पुस्तकों सहित)
शनिवार, दिनांक 24 जुलाई 2010
58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.
नोट :-(1 ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98- दो - ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90- दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1- अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों /कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह ( सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई, 2010 तक भेजेंगे . जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी/ एस.टी . दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. जैन, अवर सचिव.
1190
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-10-2010- दस-3. चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल, दिनांक 18 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2006, दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील-देवरी , वनमंडल नौरादेही ( वन्यप्राणी ) सागर, धनपरिक्षेत्र-नौरादेही क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल
सीमाऐं
क्षेत्रफल
वनखण्ड का नाम
भूमिका वर्तमान
ग्राम का नाम
नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
(8)
(9) 1 अरसी-अ
54
अरसी संरक्षित वन
53.68
17.70 उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा
45.28
138 150
22.36
98.96
योग ..
40.06
योग ..
एकड़
40.06
60 या हेक्टर. रेखा ग्राम अरसी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 11 से 1 अ तक. पूर्व-अरसी आरक्षित वन कक्ष क्र. 304 पी की वन क्रमांक स्तंभ क्र. १ अ से 1 ब तक. दक्षिण-अरसी आरक्षित वन कक्ष क्र. 304 पी की सीमा स्तंभ क्रमांक 1 ब से 17 तक. पश्चिम कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम अरसी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 17 से 11 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-10-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र . एफ- 25-10 - दस - 3-2010, दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भाग 1 ]
1191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-10-2010 - X - 3.- WHEREAS , by this department notification No. 2006 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 18th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District- Sagar, Division - Noradehi ( Wild Life) Sagar , Tehsil - Deori , Range - Noradehi
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
Old Khasra No.
(3)
(5) (2)
(1)
Present Category of land (4)
1
Arsi-A Arsi Protected Forest
54 60
Total
Boundaries Area
Area
Area in Hectare
New Khasra No.
(9)
(8)
(6)
(7)
North-Artificial cut 53.68
17.70
138
22.36
45.28
150
Boundary line from Demarcation Pillar No. 11 to 1A of Village Arsi .
40.06 Hectare
East-Arsi Reserved forest C.N. 304 P Boundary from Pillar No. 1A to 1 -B .
South-Arsi Reserved 98.96. Acre or 40.06 Hectare
forest CN 304 P Boundary from Pillar No. 1 - B to 17 . West-Artificial cut line from Demarcation Pillar No. 17 to 11 of Village Arsi.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-14-2010- दस-3 . चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भोपाल राजपत्र , भाग 1 , भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3635 दिनांक 2 जुलाई 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है .
1192
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील- देवरी , डिवीजन-दक्षिण सागर ( सामान्य ) रेंज-गौरझामर
क्र.
वन का नाम
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2)
(3)
(4) (5) 1
खटौला संरक्षित वन 1 खटौला उत्तर
क्षेत्रफल
सीमाऐं क्षेत्रफल नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (7)
(8)
(9)
1
27.03 उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा
ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ
क्रमांक 1 से 21 तक.
66.82 या 27.03 हेक्टर.
पूर्व- कृत्रिम कटी सीमा रेखा
ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ
क्रमांक 21 से 13 तक.
दक्षिण- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ क्रमांक 13 से 6 तक. पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम खटौला के सर्वे स्तंभ क्रमांक 6 से 1 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-14-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-14- दस-3-2010 , दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव..
Bhopal , the 17th May 2010
No. F- 25-14-2010 - X -3.- WHEREAS , by this department notification No. 3635 dated 2nd July 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 13th August 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,
AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
भाग 1 ]
1193
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District- Sagar, Division -South Sagar (Territorial ) , Tehsil - Deori , Range- Gorjhamar S. No.
Name of Forest
Area
Boundaries
Area
Area in Hectare
Name of Village
Name of forest Block
Category Present. ofland
Old Khasra No.
(1) (2) .
(3)
(4)
(5)
(6)
New Khasra No. (7)
(9)
(8)
1
1
1
27.03
Protected Forest
Khatola Khatola (North)
66.82 Or 27.03 hec .
North-Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 1 to 21 cut of Village Khatola . East-Artificial Boundary line from Survey Pillar No. 21 to 13 ofVillage Khatola . South-Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No.13 to 6 of Village Khatola. West-Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 6 to 1 of Village Khatola .
Total 27.03 hec .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy.
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ - 25-17-2010 - दस-3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल , दिनांक 18 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2006 दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है .
1194.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आंरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील- देवरी , वनमंडल नौरादेही ( व. प्रा. ) सागर वनपरिक्षेत्र- नौरादेही क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल
सीमाऐं
क्षेत्रफल
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि का वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2)
(3)
(4) (5)
(7)
(9)
(6)
(8)
1
01
6.95
संरक्षित वन
रमखिरिया
01. 17.17
रमखिरिया ब-1
उत्तर-भैंसवाही आरक्षित वन सी. नं. 269 पी. सीमा स्तंभ क्रमांक 11 से 16 तक.
एकड़ या 6.95 हेक्टर.
पूर्व- भैंसवाही आरक्षित वन सी. नं. 269 की सीमा स्तंभ क्रमांक 16 से 20 तकं.
दक्षिण- कृत्रिम कटी हुई सीमा रेखा ग्राम रमखिरिया के सर्वे स्तंभ क्रमांक 20 से 13 तक. पश्चिम- रमखिरिया नाला स्तंभ क्रमांक 13 से 11 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ - 25-17-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-17- दस -3-2010, दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
Bhopal , the 17th May 2010
No. F- 25-17-2010- X - 3.-WHEREAS , by this department notification No. 2006 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 18th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian . forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a भाग 1 ]
1195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District -Sagar, Tehsil -Deori , Division- Noradehi (W.L. ) Sagar , Range - Noradehi
S. No.
Name of Forest
(1)
Name of forest Block (2)
Name of Village (3)
Present Category of lane (4)
Old Khasra No. (5)
01
Ramakhiria
E- 1 1 Ramakhiria
Protected Forest Area
Boundaries Area
(6)
New Khasra No. (7)
Area in Hectare (8)
(9)
01
6.95 Hect.
North-Reserved Forest C. N. 269 P Baundary- of Bhaisvahi Village from Pillar No. 11 to 16 .
17.17 Acare or 6.95 Hect.
East-Bhaisvahi reserved CN. 269 Boundary Survey Pillar No. 16 to 20 .
South-Artificial cut line of Village Ramakhiria Boundary from Pillar No. 20 to 13 . West-Ramakhiria Nala Boundary from Pillar No. 13 to 11 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDE , Secy .
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ-25-21-2010- दस-3. चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3635, दिनांक 2 जुलाई 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील-केसली , डिवीजन दक्षिण सागर ( सामान्य ) रेंज-सागर
क्र.
वन का नाम
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
(2)
(1)
(3)
पुराना खसरा क्र. (5)
भूमि का वर्तमान स्वरूप (4)
1
1 रेंगाझोली रेंगाझोली संरक्षित वन क्षेत्रफल
सीमाएँ
क्षेत्रफल नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(8)
(9)
(7)
79/1
7.85
19.42 एकड़ या 7.85 हेक्टर.
उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम रेंगाझोली के सर्वे स्तंभ क्रमांक 1 से आरक्षित वन सी. नं. 1043 के स्तंभ नं. 1 -अ तक.
1196
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(3) (4) (5) (2)
(9)
(6) (7)
(8)
पूर्व- वसा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1043 के मुनारा क्र. 1 -अ से 7 तक.
दक्षिण- वसा आरएफ कक्ष क्र. 1043 के सर्वे स्तम्भ क्र. 7 से रेंगाझोली की कट लाइन के स्तम्भ क्रमांक 5 तक.
पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम रेंगाझोली के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 5 से 1 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-21-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-21- दस-3-2010 , दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-21-2010 - X - 3.-WHEREAS , by this department notification No. 3635 dated 2nd July 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I, dated 13th August 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND , WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE .
District-Sagar, Tehsil - Sagar, Division- South Sagar (Teritorial) Range - Sagar
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Present Category of lane (4)
(3)
Name of forest Block (1) (2)
Old Khasra No. (5) 1
01
Rengajholi
Rengajholi
Protected Forest
Boundaries Area
Area
Area in Hectare
New Khasra No. (7)
(9)
(6)
(8)
7.85
79/1
19.42 Acare or
7.85 hect .
North-Artificial cut Boundary Line of from demarcate Pillar No. 1 Rf. Basa C.N .. 1043 Pillar No. 1 A of Village Rengajholi .
East-Basa Reserved Forest compartment No. 1043 from Piller No. 1 A to 7.
भाग 1 ]
1197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
(5) (7)
(8)
(9)
(6)
South-Basa R. F. C.N. No. 1043 from survey Pillar No. 7 to Village Rengajholi cut line Piller No. 5.
West-Artificial cut Boundary Line from survey Pillar No. 5 to 1 of Village Rengajholi .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDE , Secy .
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-25-2010- दस-3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957 , दिनांक 18 मई 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नं अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील - रहली, वनमंडल नौरादेही ( वन्यप्राणी ) सागर, वनपरिक्षेत्र-मोहली
क्र.
वन का नाम
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमिका वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(2)
(1)
(3) (4) (5) 1
देवलपानी संरक्षित वन 28 111 देवलपानी (उत्तर)
योग ..
क्षेत्रफल
सीमाऐं
क्षेत्रफल नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(8)
(9)
(6) (7)
29.60 0.13
6.61 3.09
उत्तर- देवलपानी आरक्षित वन सी.एन. 121 सीमा स्तंभ क्रमांक 10/10 से 12/12 तकं.
76 39/2 11/2
पूर्व- कृत्रिम कटी सीमा रेखा
ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ 2.32 12.02 हेक्टर.
क्रमांक 12/2 से 4/4 तक.
दक्षिण- कृत्रिम कटी. सीमा रेखा
29.73 एकड़ या 12.02 हेक्टर.
ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ 4/
4 से 8/8 तक.
पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 8/8 से 10/10 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
1198
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-25-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 25-25 - दस - 3-2010 , दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-25-2010 - X- 3.- WHEREAS , by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 ( No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed ;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District -Sagar, Division - Noradehi ( Wild Life) Sagar , Tehsil - Garhakota , Range -Mohli
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Khasra Old Name of forest Block
Present Category ofland
(1) (2)
(3)
No. (5)
(4)
Devalpani Protected Forest
28 111 1 Devalpani (North)
Total Area
Boundaries Area
Area in Hectare
New Khasra No.
(6)
(9)
(7)
(8)
North-Devalpani C.N.
29.60 0.13
121 Reserve forest
6.61 3.09 2.32
76 39/2 11/2
12.02 Hectare.
29.73 Acre or
12.02
Boundary from Demarked Piller No. 10/10 to 12/12 . East-Artificial Boundary line from Demarked piller No.12 / 12 to 4/4 of Village Devalpani .
Hectare.
South-Artificial Boundary line from Demarked piller No. 4/4 to 8/8 of Village Devalpani .
West-Artificial Boundary line from Demarked piller No. 8/8 to 10/10 of Village Devalpani .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. N. PANDEY, Secy .
भाग 1 ]
1199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-26-2010- दस-3 . चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957, दिनांक18 मई 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था .
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील - रहली , वनमंडल नौरादेही ( वन्यप्राणी ) सागर, वनपरिक्षेत्र-मोहली
वन का नाम
क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2)
(3)
(4) (5) 1
देवलपानी संरक्षित वन 117 111 देवलपानी (पूर्व)
सीमाऐं क्षेत्रफल
क्षेत्रफल नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(9)
(7)
(6)
(8)
155
28.60
69.90 0.75
उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 6/6 से 12/12 तक.
योग .. 28.60 हेक्टर.
70.65 एकड़ या 28.60 हेक्टर.
पूर्व- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 12/12 से 14/14 तक. दक्षिण- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 14/14 से 18/18 तक. पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तंभ क्रमांक 18/18 से 6/6 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-26-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-26 - दस -3-2010, दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
1200
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-26-2010 - X- 3.- WHEREAS , by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I , dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette : -
SCHEDULE
District - Sagar , Division - Noradehi ( Wild Life) Sagar , Tehsil- Garhkota , Range -Mohli
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
Present Category of land
Old Khasra No. (2)
(1)
(3)
(4)
(5) 1
Devalpani
117 111
Protected Forest
(East) Devalpani
Total Area
Boundaries Area New Khasra No.
(6)
(7)
Area in Hectare (8)
(9)
69.90
155
28.60
0.75
North-Artificial Boundary line from Demarked Piller No. 6/6 to 12/12 of Village Develpani .
28.60 Hectare.
East-Artificial Boundary line from Demarked piller No.12/12 to 14/14 of Village Develpani .
70.65 Acre or 28.60 Hectare.
South-Artificial Boundary line from Demarked piller No. 14/14 to 18/18 of Village Develpani .
West-Artificial Boundary line from Demarked piller No. 18/18 to 6/6 of Village Devalpani .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy .
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-29-2010- दस-3 . चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग कीअधिसूचना क्रमांक 2957 , दिनांक 18 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
भाग 1 ]
1201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील- रहली , वनमंडल- नौरादेही ( वन्यप्राणी ) सागर, वनपरिक्षेत्र-मोहली क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल
सीमाऐं वनखण्ड
क्षेत्रफल
क्षेत्रफल
का नाम
ग्राम का नाम
नया खसरा क्र. (हेक्टर में)
भूमिका वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
(8)
(7)
(9) 1
पटना-अ
पटना संरक्षित वन
6.59
4
2.50
0.17
उत्तर-मोहली आरक्षित वन सीमा स्तंभ क्रमांक 1 से 2 तक.
124 305
346/1
2.67
हेक्टर .
0.04 6.63 एकड़ या 2.67
हेक्टर.
पूर्व- मोहली आरक्षित वन सीमा स्तंभ क्रमांक 2 से 5 तक. दक्षिण- पटना नाला सीमा स्तंभ क्रमांक 5 से 6 तक. पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम पटना के सर्वे स्तंभ क्रमांक 6 से 1 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-29-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-29 - दस - 3-2010, दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-29-2010 - X - 3.- WHEREAS , by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND , WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed ;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a 1202
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette : --
SCHEDULE
District- Sagar, Division - Noradehi ( Wild Life) Sagar , Tehsil - Rahli , Range -Mohli
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block (2)
(3)
Old Khasra No. (5) (1)
Present Category of land (4)
1 Patna-A Patna Protected Forest
124 305
Boundaries Area
Area
New Khasra No. (7)
Area in Hectare (8)
(9)
(6)
2.50
North-Mohli Reserved
0.17
6.59 0.04
4 346/1
Forest Boundary from Piller No. 1 to 2 .
2.67 Hectare.
East-Mohli Reserved Forest Boundary from Piller No. 2 to 5 .
6.63 Acre or 2.67 Hectare.
South-Patna Nala Boundary from Piller No. 5 to 6 .
West-Artificial cut line Village Patna Demarcated from piller No. 6 to 1 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY, Secy .
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-30-2010- दस-3. चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग 1 , भोपाल, दिनांक 21 मई 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2026 , दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया. था .
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव, भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील- खुरई, डिवीजन- उत्तर ( सामान्य ) सागर, रेंज-बांदरी
क्र.
वन का नाम
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) 1
(4) संरक्षित वन
(5) 1 20 (2) सेमरा अटा
( 3 ) सेमरा अटा
सीमाऐं क्षेत्रफल
नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
क्षेत्रफल (एकड़ में)
(9)
(7) 1 2
(6) 62.49 10.07
(8) 23.75 4.50
उत्तर- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा क्रमांक 176 से 172 तक.
भाग 1 ]
1203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
(8)
(7)
(9)
2
8.92
10/1
1.18 पूर्व- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक
11
8.34
10/2
2.15 212 बांदरी के मुनारा क्रमांक
22
4.20
42
0.22 172 से कृत्रिम मुनारा क्रमांक 1 एवं 1 से 14, 14 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा क्रमांक 185 तक.
0.60
9
43
6.85 दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष
10
1.20
0.14
44
क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा क्रमांक 185 से 180 तक.
95.82
योग ..
38.79
पश्चिम-आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 212 बांदरी के मुनारा
या
हेक्टर . क्रमांक 180 से 176 तक.
38.79
हेक्टर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-30-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-30 - दस - 3-2010, दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
Bhopal , the 17th May 2010.
No. F- 25-30-2010- X - 3.-WHEREAS , by this department notification No. 2026 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 21st May 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND , WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed ;
NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares , the land specified in the schedule below to be a 1204
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District - Sagar , Tehsil - Khurai , Division - North Sagar (Territarial ) , Range - Bandari
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
Present Category ofland
Old Khasra No. (2)
(4)
(5) (1)
(3)
1
1 Semra
Atta
Semra Atta
Protected Forest
20
2
11
22
9
10
7 Area
Boundaries Area Acres
Area in Hectare
New Khasra No.
(9)
(6)
(7)
(8)
1
23.75
62.49
North-From Pillar Number 176 to 172 of Reserved 10:07
2
4.50
1.18
8.92
10/1
8.34
10/2
2.15
Forest Comportment Number 212 Bandri .
0.22
42
4.20
6.85
43
0.60
44
0.14
1.20
95.82
7
38.79 Hect.
or 38.79
East-From Pillar Number 172 of Reserved Forest . Comportment Number 212 Bandri to Artificial Pillar Number 1 , and 1 to 14, 14 to 185 of Reserved Forest Comportment Number 212 Bandari .
Hect.
South-From Pillar Number 185 to 180 of Reserved Forest Comportment Number 212 Bandri .
West-From Pillar Number 180 to 176 of Reserved Forest Comportment Number 212 Bandri .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy .
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-31-2010- दस-3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल, दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2949, दिनांक 17 मई 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
भाग 1 ]
1205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील - देवरी , डिवीजन-नौरादेही ( व. प्रा. ) सागर, रेंज-सिंगपुर
क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल
सीमाऐं
क्षेत्रफल
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि का वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(8)
(9)
(7)
1 सिमरिया - ब सिमरिया संरक्षित वन
71.18
9.94
374 383 371/1 12.53
0.25
24.34 34.53
522/2 534/2 535/2 योग ..
1.60 85.31 एकड़ या 34.53 हेक्टर.
उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सिमरिया के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 10 से 13 एवं मोहली आरक्षित वन सी. नं. 187 के स्तंभ क्रमांक 13 से 15 तक. पूर्व- आरक्षित वन खण्ड मोहली सी नं. 187 के सर्वे स्तम्भ क्र. 15 से आरक्षित वन खण्ड सिमरिया ( ब ) के सर्वे स्तम्भ क्र. 1 एवं 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा ग्राम सिमरिया. दक्षिण- कृत्रिम कटी हुई सीमा रेखा ग्राम सिमरिया के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 2 से 4 तक. पश्चिम- कृत्रिम कटी हुई सीमा रेखा ग्राम सिमरिया के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 4 से 10 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ- 25-31-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-31 - दस-3-2010 , दिनांक 17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
1206
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-31-2010 - X -3.- WHEREAS , by this department notification No. 2949 dated 17th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed ;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District-Sagar , Division - Noradehi ( Wild Life) Sagar , Tehsil- Deori , Range - Singpur
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
Old Khasra No.
Present Category of land
(2)
(3)
(1)
(4)
(5) 1
Simria-B Simria
374
Protected Forest 383
371/1 Area
Boundaries Area
Area in Hectare
(6)
New Khasra No. (7)
(9)
(8)
71.18
522/2
9.94
1.60 534/2
24.34
12.53
535/2
0.25
85.31 Total
34.53
North-Artificial cut Boundary line from Survey Pillar No. 10 to 13 ofVillage Simariya and Sarvey Pillar No. 13 to 15 ofMohali Reserved Forest Compartment No. 187 .
Acare or 34.53 Hect.
East-From Survey Pillar No. 15 of Mohali Reserved Forest cut Compartment No. 187 to Survey Pillar No.1 & Pillar No. 1 to 2 Artificial cut Boundary line of Village Simariya . South-Artificial Boundary Line from survey Pillar No. 2 to 4 of Village Simariya . West-Artificial Boundary Line from survey Pillar No. 4 to 10 of Village Simariya . cut
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy .
भाग 1 ]
1207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भोपाल, दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ - 25-32-2010- दस- 3.-चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग 1 , भोपाल, दिनांक 18 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2006 , दिनांक 17 अप्रैल 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील-देवरी , वनमंडल नौरादेही ( व. प्रा. ) सागर, वनपरिक्षेत्र-नौरादेही
क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल
सीमाऐं
क्षेत्रफल
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमिका वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(1) (2) (3)
(4) (5)
(8)
(9)
(6) (7)
1
मोगरा
01/1
30.91
मोगरा संरक्षित वन
01
76.35 एकड़ या 30.91 हेक्टर.
उत्तर- आर.एफ. भड़रा कक्ष क्रमांक 264 की सीमा सर्वे स्तम्भ क्रमांक 23 से 16 तक. पूर्व- आर.एफ. भड़रा कक्ष क्रमांक 268 की सीमा सर्वे स्तंभ क्रमांक 16 से कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम मोगरा के सर्वे स्तंभ क्रमांक 12 तक. दक्षिण- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम मोगरा की सीमा सर्वे स्तंभ क्रमांक 12 से 1 तक. पश्चिम- कृत्रिम कटी रेखा ग्राम मोगरा के स्तंभ क्रमांक 1 से भड़रा आर.एफ. क्रमांक 264 के स्तंभ क्रमांक 23 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2010
क्र. एफ - 25-32-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-32- दस-3-2010, दिनांक17 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
1208
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
Bhopal , the 17th May 2010
No. F - 25-32-2010 - X -3.-WHEREAS , by this department notification No. 2006 dated 17th April 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 18th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District-Sagar , Division-Noradehi (W. L. ) Sagar , Tehsil-Deori , Range--Noradehi
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
Present Category of land
Old Khasra No. (1) (2)
(3)
(4)
(5)
01/1 1 Mongra Mongra Protected Forest
Area
Boundaries Area
Area in Hectare
New Khasra No.
(6)
(7)
(8)
(9)
01
30.91
76.35 Acare or 30.91 Hect.
North -R.F . Bhadra Com . No. 264 Boundary from survey Pillar No. 23 to 16. East R.F. 268 Bhadra survey Pillar No. 16 Artificial cut Boundary Line Village Mogra Pillar No. 12 .
South-Artificial cut line Village Mogra survey Pillar No. 12 to 1 . West-Artificial cut line of Village Mogra survey Pillar No. 1 to Bhadra R.F. No. 264 survey Pillar No. 23 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy .
1209 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भोपाल , दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ- 25-12-2010- दस- 3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3592 , दिनांक 24 जून 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.
अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील-केसली, डिवीजन- दक्षिण सागर-वनपरिक्षेत्र-केसली
क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल
सीमाऐं
क्षेत्रफल
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान
ग्राम का नाम
नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
स्वरूप
(1) (2)
(3)
(4)
(7)
(8)
(9)
(6)
पुराना खसरा क्र. (5)
1
सागौनी
संरक्षित वन 123
सागौनी
13.20
270/1
5.19 उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा
0.15
सुहागपुर
276 योग ..
5.34
(पश्चिम).
एकड़ या 5.34 हेक्टर.
ग्राम सागौनी सुहागपुर के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 1 से 2 तक. पूर्व- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सागौनी सुहागपुर के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 2 से 7 तक. दक्षिण- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम सागौनी सुहागपुर के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 7 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1004 गौरझामर के सीमा स्तम्भ क्रमांक 8 तक. पश्चिम-आरक्षित वन क्रमांक 1004 गौरझामर के सीमा स्तम्भ क्रमांक 8 से 1 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
.भोपाल, दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ- 25-12-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-12- दस-3-2010 , दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
1210
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
Bhopal, the 18th May 2010
No. F- 25-12-2010- X- 3.- WHEREAS , by this department notification No. 3592 dated 24th June 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part I , dated 6th August 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil- Kesali , Division-South Sagar (Territorial) Range-Kesali S. No.
Name of Forest
Boundaries
Area
Area
Name of forest Block (2)
Name of Village (3)
Present Category ofland (4)
Area in Hectare (8)
(1)
Old Khasra No. (5)
(6)
New Khasra Nó. (7)
(9) 1
123
Saagoni
270/1 276
Protected Forest
5.19 0.15
Saagoni Suhagpur (West).
13.20 Acre or 5.34 Hect .
North-Artificial cut Boundearies line from survey Pillar No.1 to 2 of Village Sagoni Suhagpur . East-Artificial cut Boundearies line from survey Pillar No.2 to 7 of Village Sagoni Suhagpur . South-Artificial cut Boundary line from survey Pillar No. 7 to Reserve Forest C.No. 1004 Gorjhamar Boundary Pillar No. 8 .
Total.
2
5.34
Hect.
West-Reserve Forest C. No. 1004 Gorjhamar Boundary from Pillar No .8 to 1 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY , Secy .
1211 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भोपाल, दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ- 25-15-2010- दस- 3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग 1 , भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3592 , दिनांक 24 जून 1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.
अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील - देवरी , डिवीजन-दक्षिण सागर ( सामान्य ) रेंज -गौरझामर
सीमाऐं
क्षेत्रफल
क्र.
वन का नाम
क्षेत्रफल नया खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि का वर्तमान स्वरूप
पुराना खसरा क्र.
(9)
(6) (7)
(8)
(2)
(3)
(1)
(4) (5)
2.19
1
75
85.15
49
उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा पुरैनाकरन संरक्षित वन
पुरैनाकरन
0.36
76
ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे स्तम्भ
एकड़
14.94 क्रमांक 1 से 3 तक.
77
या
78
0.36
34.45
पूर्व- कृत्रिम कटी सीमा रेखा
0.23
81
हेक्टर.
ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे
4.05 स्तम्भ क्रमांक 3 से 21 तक.
88
0.71
93
दक्षिण- कृत्रिम कटी सीमा रेखा
100
0.04 ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे स्तम्भ
0.04
क्रमांक 21 से 23 तक.
101
122
11.53 पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा
रेखा ग्राम पुरैनाकरन के सर्वे
34.45
योग .
स्तम्भ क्रमांक 23 से 31 एवं 31 से 1 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ- 25-15-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-15- दस-3-2010 , दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
1212
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
Bhopal , the 18th May 2010
No. F - 25-15-2010- X-3.-WHEREAS , by this department notification No. 3592 dated 24th June 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I, dated 6th August 1971 , the State Government had under section 4 of the Indian forest Act, 1927 ( No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest,
AND , WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District- Sagar , Division-South Sagar ( Territorial) Tehsil- Devree , Range-Gorjhamar S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
(2)
(1)
(3)
Old Khasra No. (5)
Present Category ofland (4)
1
49 Purena Karan
Purena Karan
Protected Forest Area
Boundaries Area
Area in Hectare
(9)
(6)
New Khasra No. (7)
(8)
75
85.15
2.19
76
ог
0.36
34.45
77
14.94
0.36
North-Artificial cut line from servey Pillar No. 1 to 3 of Village Purena Karan .
78
81
0.23
East-Artificial cut line
4.05
88
93
0.71
100
0.04
from servey Pillar No. 3 to 21 of Village Purena Karan.
0.04
101
South-Artificial cut 122
11.53 Boundary line from survey Pillar No. 21 to 23 of Village Purena Karan .
34.45
Total.
West-Artificial cut line from survey Pillar No. 23 to 31 and 31 to 1 of Purena Karan.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy .
भाग 1 ]
1213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भोपाल , दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ- 25-28-2010- दस- 3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , भोपाल , दिनांक 4 जून 1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2957 , दिनांक 18 मई 1971 द्वारा , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है.
अतएव , भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील- रहली , वनमंडल-नौरादेही ( वन्यप्राणी ) सागर, वनपरिक्षेत्र- मोहली
वन का नाम
क्र.
वनखण्ड
भूमिका
का नाम
ग्राम का नाम
वर्तमान
पुराना खसरा
स्वरूप
क्र.
(5) (2)
(3)
(4)
(1)
4 1
देवलपानी संरक्षित वन देवलपानी (पश्चिम)
योग ..
सीमाऐं
क्षेत्रफल
क्षेत्रफल नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(9)
(8)
(7)
(6)
16.23
41.20
0.44
24 23/1
41.20
16.67 हेक्टर.
एकड़
या
16.67
हेक्टर.
उत्तर- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 5/5 से 7/7 तक. पूर्व- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 7/7 से 13/13 तक. दक्षिण- देवलपानी आरक्षित वन सीमा स्तंभ क्रमांक 13/13 से 16/16 तक.
पश्चिम- कृत्रिम कटी सीमा रेखा ग्राम देवलपानी के सर्वे स्तम्भ क्रमांक 16/16 से 5/5 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2010
क्र. एफ- 25-28-2010- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-28 - दस- 3-2010 , दिनांक 18 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
1214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
Bhopal , the 18th May 2010
No. F - 25-28-2010 - X- 3.-WHEREAS , by this department notification No. 2957 dated 18th May 1971 published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I, dated 4th June 1971 the State Government had under section 4 of the Indian forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the forest Settlement officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the schedule below to be a reserved forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District- Sagar , Division-Noradehi ( Wild Life) Sagar- Tehsil - Rahli , Range-Mohli
S. No.
Name of Forest
Name of Village
Name of forest Block
Present Category of land
Old Khasra No. (2)
(1)
(3)
(4)
(5) 1
4
Devalpani Protected Forest
Devalpani (West)
Total
Area
Boundaries Area
Area in Hectare
New Khasra No.
(6)
(7)
(8)
(9)
41.20
16.23
24 23/1
0.44
North-Artificial cut Boundary line of Village Devalpani from Demarcated Pillar No. 5/5 to 7/7 .
16.67 Hectare
41.20 Acre or 16.67 Hectare
East-Artificial cut Boundary line of Village Devalpani from Demarcated Pilar No.7 / 7 to 13/13 . South-Devalpani Reserve Forest Demarcated Pillar No. Boundary from 13/13 to 16/16 .
West-Artificial cut Boundary line of Village Devalpani from Demarked Pillar No. 16/16 to 5/5 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY, Secy .
भाग 1 ]
1215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 6 मई 2010
प्र. क्र. 3- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) आष्टा
(1) सीहोर
0.120
कुण्डियाधागा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) फोरलेन सड़क निर्माण हेतु.
महाप्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम, भोपाल .
(2 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , आष्टा में प्रस्तुत कर सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 मई 2010
प्र. क्र. 001 - अ-82- वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
शाहनगर
भर्रा
निजी 8.45 शासकीय 10.67 कुल 19.12
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2)
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
पौसी
पन्ना
शाहनगर
निजी 2.30 शासकीय 4.00 कुल 6.30
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
पन्ना
शाहनगर
ढूँडा
निजी 88.22 शासकीय 12.44 कुल 100.66
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
रगौली
पन्ना
शाहनगर
निजी 4.68 शासकीय 2.70 कुल 7.38
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2)
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 001 - अ- 82 - वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2)
पन्ना
शाहनगर जुगरवारा निजी 19.50 शासकीय 40.00 कुल 59.50
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण वेस्ट वियर डूब क्षेत्र स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 006- अ- 82 - वर्ष- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
शाहनगर रामपुर
निजी 7.98 शासकीय 10.22 कुल 18.20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
रामपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 007- अ- 82- वर्ष- 2009-10 .7- अ- 82 - वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना
शाहनगर
गजन्दा
निजी 28.00 शासकीय 9.375 कुल 37.375
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गजन्दा तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1218
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 008 - अ- 82 - वर्ष- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
पन्ना
अधराड
रैपुरा
निजी 11.63 शासकीय 3.34 कुल 14.97
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पटी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 008-अ- 82 - वर्ष- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना
बघवार कलां
रैपुरा
निजी 28.00 शासकीय 9.00 कुल 37.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 008- अ-82- वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना
किसनपाटन
रैपुरा
निजी 26.00 शासकीय 8.35 कुल 34.35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 008 - अ-82 - वर्ष 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिअनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
पटी खेडा
रैपुरा
निजी 20.35 शासकीय 5.85 कुल 26.20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पटी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 008 - अ- 82- वर्ष-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमिअनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
माधोपुरा
रैपुरा
निजी 26.18 शासकीय 7.53 कुल 33.71
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
पटी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिगृहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1220
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 17 मई 2010
क्र. 299 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
बारोली
सांवेर
इन्दौर
1.914 1.914
योग :
संभागीय प्रबंधक म. प्र . सड़क विकास निगम संभाग , उज्जैन .
इन्दौर- उज्जैन सड़क परियोजना चार लेन मार्ग पर टोल प्लाजा (16 लेन ) के निर्माण बाबद.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं तहसील, सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय में किया जा सकता है.
क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010-7-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
सांवेर
जाख्या
इन्दौर
संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.
0.035 0.035
योग :
इन्दौर- उज्जैन सड़क परियोजना चार लेन मार्ग पर टोल प्लाजा (16 लेन ) के निर्माण बाबद.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील, सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यलय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 19 मई 2010
क्र. 1399 - भू-अर्जन- 2010 - रा. प्र. क्र. अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894, ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल वर्गमीटर में (1) (2)
(3)
(4)
4052.28
धोलीखाली
पेटलावद
झाबुआ
योग .
4052.28
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.
माही मुख्य बांध के डूब से प्रभावित कृषकों के मकान जिनकी भूमि 75 प्रतिशत या अधिक अर्जित की गई है.
भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1397- भू-अर्जन- 2010- रा. प्र. क्र. अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल वर्गमीटर में (1) (2)
(3)
(4)
कोटरा चारण
731.06 झाबुआ पेटलावद
योग .. 731.06
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
झाबुआ, दिनांक 24 मई 2010
क्र. 1413 - भू-अर्जन- 2010- रा. प्र. क्र. अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल वर्गमीटर में (1) (2)
(3)
(4)
5111.86 झाबुआ पेटलावद सुखनेड़ा
5111.86
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.
माही मुख्य बांध के डूब से प्रभावित कृषकों के मकान जिनकी भूमि 75 प्रतिशत या अधिक अर्जित की गई है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1415 - भू-अर्जन- 2010 - रा. प्र. क्र. अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
(1)
(3)
क्षेत्रफल वर्गमीटर में (4)
3997.35 झाबुआ पेटलावद केसरपुरा
योग 3997.35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ.
माही मुख्य बांध के डूब से प्रभावित कृषकों के मकान जिनकी भूमि 75 प्रतिशत या अधिक अर्जित की गई है .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1223 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 21 मई 2010
क्र.- भू-अर्जन- 7-( अ-82 ) 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमिका लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
1.70
मंडला
बिछिया खम्हरिया प. ह. नं. 56
खम्हरिया जलाशय वेस्टवियर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डला.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-8-( अ-82 ) 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने 'की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित. व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील ग्राम एवं भूमिका
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प.ह.नं. लगभग क्षेत्रफल
(हे . में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(1) :
(4)
गजना
0.43
मंडला
पाठासिहौरा जलाशय हेतु .
नैनपुर
प. ह. नं. 5
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
मण्डला.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 21 मई 2010
प्र. क्र. 1 - अ-82-2009-2010 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर रकबा (एकड़ में) (1) (2) (3)
(4) रायसेन सिलवानी आमापानी 63/3/3/2
0.21 कलॉ पटवारी हल्का नम्बर 18 63/3/4/2 0.21 63/3/3/1 3.65 63/3/4/1 3.41 कुल योग .. 7.46 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि. अ. कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मंडी निर्माण हेतु (5) सचिव कृषि उपज मंडी समिति गैरतगंज, जिला रायसेन..
प्र. क्र. 1 - अ- 82-बोदरा- रम्पुरागढी एवं मनकापुर- 2009-2010- भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्रांम
तहसील/ तालुका
(हैक्टर में) लगभग क्षेत्रफल ख. क्र. कुल रकबा (हैक्टर में ) अर्जित रकबा
(1) रायसेन
(2) गैरतगंज
(3) बोदरा
13
(4) 2.812 0.120
सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(5) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग , गैरतगंज.
भाग 1 ]
1225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(5)
15/1
0.760 0.064
15/2
2.477 0.303
16/2/1
3.929 0.307
17/2
2.246 0.142
0.128
80 , 81 , 84/2 2.876
83/1
0.247 0.004
126/24/1
2.833 0.472
126/24/2
3.011 0.108
1.271
0.182
रायसेन गैरतगंज रम्पुरा गढी 31/2
अनुविभागीय अधिकारी
36/1/3/2
पटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन. 31/2
1.680 0.182
जल संसाधन उप संभाग, गैरतगंज.
36/1/4
32
1.019 0.120
33
4.241 0.160
28/29/1
0.894 0.280
40/1
0.004
1.214
28/29/2
3.730 0.024
29/1
3.052 0.240
40/2/1
0.809 0.060
40/2/2
2.073 0.328
59/33/2/2/1 0.301 0.008
59/33/2/2 0.020 0.008
59/33/2/1 0.142 0.020
59/33/1
0.486 0.020
1.353 0.004
रायसेन गैरतगंज मनकापुर 140/1
140/2/1
3.914 0.385
141/1
1.560 0.222
141/1
1.177 0.202
143/1
0.331 0.024
143/2
0.129 0.004
148/7/6/1
0.008
0.377
148/7/6
0.119 0.048
4.181
योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है..
1226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 2 - अ- 82- बासादेही - जलाशय - मुख्य - माईनर नहर - 2009-2010 - भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप जिला तहसील/ नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ख. क्र.
अर्जित
तालुका
रकबा
कुल रकबा (हैक्टर में)
(हैक्टर में)
(2)
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
0.445
रायसेन गैरतगंज बासादेही 23/2/1
0.004
0.122
23/3/1
0.016
अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग , गैरतगंज.
24/1/1
1.311 0.260
बासादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन. 24/2/1
2.234 0.532
1.015
27
0.284
1.416 0.324
215/92/2
0.405 0.016
212/92/1
1.672
108
0.165
2.205
87/2
0.186
2.736
88/2
0.216
0.200
88/1 , 88/3 3.919
3.245 0.238
89/1 ,
0.129
172 , 173 , 0.931
174/2
0.858
175
0.145
177/2
3.645 0.505
0.182 0.145
176
139
0.551 0.084
162/1
0.223
0.721
162/2
0.628 0.040
155
0.356 0.036
156
0.246 0.073
157
1.032 0.335
4.156
योग ..
215/92/2 1.416 0.272
बांसादेही
बांई नहर हेतु
0.405 0.210
215/92/1
92
0.603 0.109
214/72/1 0.809 0.109
211/62
1.967
0.259
62
1.684 0.263
50/2/2
2.023 0.068
0.307
49/1
1.061 1227 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1) (2) (3)
(6)
(4)
(5)
0.279
1.362
बांसादेही 48/1/2/1
बांई नहर हेतु.
47
4.776 0.178
0.198
217/38
1.768
38
1.327
0.283
2.535
योग :
3.000 0.226
36,37,38/1
पडरियागढ़ी
2.263 0.336
36,37,38/2
बांसादेही जलाशय की नहर हेतु.
41
3.056 0.012
107
4.375 0.457
48
0.886 0.057
1.513
44
0.319
43
1.781 0.170
0.352
0.057
46
0.692
47
0.048
49/1
0.023 0.190
49/2
2.136 0.194
146
0.340 0.049
132/1
2.837 0.137
127/2
0.809 0.060
0.894 0.152
135, 147/3
0.409
145
0.089
0.898 0.152
135, 147/1
0.898 0.152
135,147/2
2.775 0.335
129,130,131
3.192
योग.
25
0.178 0.020
रायसेन गैरतगंज हिनोतिया
157/1/2
0.728 0.160
166/1/2/1
अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग गैरतगंज.
बांसादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन. 168,
169/1/1/2
2.893 0.074
0.172
2.957
168,169/1 /1/2 ,
166/1/2/1
23
0.210 0.110
24/1
0.105 0.069
166/1/1/1
0.478 0.092
171/4
0.060
0.482
24/2
0.105 0.077
38
0.198 0.089
251/178/1
1.642 0.046
37
0.239 0.105
27,36/1/1
1.564 0.089
0.231 0.004
61 1228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(3)
(1) (2)
(4)
(6)
(5)
62
0.401 0.137
157/2/1/1
0.405 0.152
159/2
2.355 0.160
34/1
4.358 0.210
155
0.594 0.020
2.428
158/1
0.390
166/1/1/2
0.340 0.160
166/1/2/1
2.521 0.062
167, 169/1/1/2
170/1/1/1
3.642 0.250
171/3
1.619 0.121
2.829
योग ..
12.712
कुल योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैढ़न, दिनांक 24 मई 2010
क्र. 1016 - भू- अर्जन - 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला ..तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) सिंगरौली सिंगरौली
0.80
पिडरवाह
(पटवारी हल्का
पावर प्लान्ट के लिये कोयला उत्खनन हेतु.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.
बंधा- ( 3 )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला सिंगरौली के कार्यलय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
क्र. 1018 - भू-अर्जन- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5." अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(1)
सिंगरौली
26.25 सिंगरौली
अमिलिया (पटवारी हल्का अमिलिया- 4)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.
पावर प्लान्ट के लिये कोयला उत्खनन हेतु बुनियादी संरचना के लिये.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 1020- भू-अर्जन-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला आपूर्ति) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
सिंगरौली सिंगरौली
1.38
बंधा (पटवारी हल्का बंधा- 3 )
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
पावर प्लान्ट के लिये कोयला उत्खनन हेतु.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1230
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मई 2010
क्र. 4350- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम-सतनूर
उप महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा,
11.603 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली
जिला छिन्दवाड़ा.
ब. न. -376 प. ह. न. -23 रा.नि.मं. सौंसर संपत्तियां
मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग के लिये एकीकृत जांच चौकी (चैक पोस्ट बेरियर ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, उप -महाप्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर , भू अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2010
करारनामा
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 30 मार्च 2010 को न्यू जोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, न्यू जोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 92 अकाश नीम मार्ग डी. एल . एफ. फेस. -2, गुणगांव , नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दीपक चन्देल जिन्हें आगे प्रथम पक्ष में कहा गया है एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर ( जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष में कहा गया है ) जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन के आदेश क्रमशः क्रमांक एफ 12-4-2010-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 29 मार्च 2010 के " बिन्दु 4 " के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.
1231 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
न्यूजोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
92 अकाश नीम मार्ग डी. एल.एफ. फेस-2 , गुणगांव, नई दिल्ली
प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रेदश
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश राजस्व विभाग , के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यू जोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अनूपपुर जिले में 1320 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर स्थित ग्राम कोलमी में 213.247 हे. ग्राम रकसा में 263.541 व कुल रकबा 476.788 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है .
1. कंपनी ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्ध के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थाई योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.
3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, 2002 का पालन किया जायेगा. कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी .
5. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
6. भूमि के किसी उपयोग के उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदित एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा .
7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा आवश्यक निर्माण उसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
1232
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जायेगी इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगें कि पर्यावरण जन स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जायेगा.
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त परियोजना के लिये नहीं होता है या बाद में बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , संपत्तियां के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने लिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सभी उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकता अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तों का कंपनी द्वारा पालन किया जावेगा.
21. भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जा कर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
22. भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में अभ्यारण क्षेत्र ( संचुरी ) का कोई हिस्सा नहीं आ रहा है यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
23. भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाही जो बाबत् शासन द्वारा समय - समय पर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
24. परियोजना में विस्थापित परिवारों को शिक्षा सुविधायें हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर अनूपपुर एवं न्यू जोन इंडिया प्राईवेट लि. , नई दिल्ली के मध्य चर्चानुसार किया जावेगा.
25. पक्षकारों के माध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
26. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
27. शासन की पूर्णानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
28. कंपनी ऐसे कार्यों में जिसमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है स्थानीय लोगों को रोजगार देगी ऐसे कार्यों के लिये विस्थापित परिवारों के लोगों को प्राथमिकता देगी . कंपनी निर्माण अथवा गतिविधियां संचलन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन सुनिश्चित करायेगी.
29. कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय लोगों को विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगीं.
यह करारनामा आज दिनांक 30 मार्च 2010 को बिना किसी जोर दबाव के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.
हस्ता./- (दीपक चन्देल) उपाध्यक्ष ( अधिकृत हस्ताक्षरी ) न्यूजोन इंडिया प्राईवेट लि.
हस्ता./- (कवीन्द्र कियावत ) कलेक्टर, जिला-अनूपपुर ( म.प्र.) .
भाग 1 ]
1233
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
राज्यशासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 12 मई 2010
प्र. क्र. 2 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- बड़झिरी
(घ) क्षेत्रफल-2.752 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकंबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.259
50, 51/1
1.392
50,51/2
0.227
50,51/3में से
0.619
50,51/5 में से
0.065
140/52/1
0.190
140/52/2 में से
योग .. 2.752
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खजुरिया घेघी जलाशय की डूब क्षेत्र में अर्जित भूमि.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , आष्टा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 13 मई 2010
क्र. 1 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- देवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 6.810 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
1.100
125
0.358
127/2/1
0.181
127/2/2
128
0.201
0.400
129
157
0.336
0.328
158
0.077
159
1.283
160
163
0.057
1.603
164
0.101
165
167
0.043
0.061
169
0.681
-171
योग 6.810
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक ता है-विक्रमपुरा तालाब के भराव हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
1234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
क्र. 2 -अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(ख ) तहसील - छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- विक्रमपुरा
अनुसूची
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) - 2.443 हेक्टेयर.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
(क) जिला- छतरपुर
771
0.101 (ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम-बिजाक
772
0.073 (घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 7.006 हेक्टेयर.
773
0.032
803/1
0.600 खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में)
803/2
0.192 (1)
(2)
805
0.117 6/2
0.729
806
1.328 7
1.311
8
0.117
योग 2.443 9
0.061
11
0.239
12
1.676
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विक्रमपुरा तालाब के भराव हेतु.
1.500
23/1
0.397
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
29
0.101
31
0.454
32
0.162
33
0.142
35
0.085
34
0.032
योग .. 7.006
क्र. 6- अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विक्रमपुरा तालाब के भराव हेतु.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-बिजावर
छतरपुर, दिनांक 20 मई 2010
(ग) नगर/ग्राम-नयाताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -1.832 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
97
0.010
98/2
0.164
99
0.004 क्र. 1- अ-82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि भाग 1 ]
1235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2)
100/1
0.124
101
0.004
150
0.060
151
0.088
152
0.128
162
0.068
163
0.028
0.098
166
167
0.020
168
0.004
182
0.100
183
0.040
184
0.004
186
0.248
533
0.004
534
0.006
553/1
0.023
553/2
0.023
554
0.025
555
0.035
556
0.080
557/1
0.048
557/2
0.048
558
0.108
559
0.124
560
0.116
1.832
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आक्श्यकता है- नयाताल नहर हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कैलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छत्तरपुर, दिनांक 26 मई 2010
क्र. 18- अ - 32-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयेोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-चंदला
(ग) नगर/ग्राम- सराई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) - 1.321 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
162/1
0.120
0.060
162/2
164
0.144
165
0.119
166
0.093
169
0.063
170
0.140
186
0.012
188/1
0.176
189/1
0.023
189/2
0.023
189/1/1
0.023
189/1/2
0.023
190
0.087
0.055
191
209/1
0.040
209/2
0.040
209/3
0.080
1.321
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बांयी डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत सराई माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है .
क्र. 19-अं- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की 1236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग ) नगर/ग्राम- लवरहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 1.109 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (2)
खसरा नंबर (1)
118
0.054
119/1
0.031
119/2
0.031
830
0.003
831
0.052
836
0.099
0.108
837
846
0.192
0.058
848/1
0.058
848/2
849/1
0.020
849/2
0.020
850/1
0.024
850/2
0.024
851/1
0.025
851/2
0.026
853
0.090
854/1
0.054
854/2
0.060
905
0.080
योग ..1.109
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बांयी डिस्ट्रीब्यूटरी के. अंतर्गत लवराहा माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
क्र. 20- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम- पाण्डेयपुरवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 3.505 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.130
72
0.040
73
0.125
75
0.068
76
0.115
77
0.010
78
0.223
79/6/2/8
0.223
79/6/2/5
0.195
84/1/1
84/1/2
0.195
0.195
84/3
0.062
119
0.015
120
0.100
370/2
0.016
423
0.028
424
0.012
425
0.002
427/1/1
0.002
427/1/2
0.002
427/1/3
0.056
428/1
0.020
428/2
0.032
429/1
0.032
429/2
0.044
430/1/1
0.044
430/1/2
0.088
430/2
0.034
431
0.042
435/1
0.042
435/2
441
0.137
0.042
443
0.065
444
0.120
446
0.088
447
0.056
530
0.056
531 1237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.068
548
0.080
549
0.032
641
0.064
642
0.032
643/2
0.100
644
0.024
645
0.007
656/1
0.007
656/2/1
0.007
656/2/2
0.047
659
0.102
660
0.003
661/1/1
0.003
661/1/2
0.006
661/2
0.012
665/1/1
0.006
665/1/2
0.012
665/2
0.052
667/1
0.052
667/2
0.013
687
0.010
688/1
0.010
688/2
योग 3.505
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की पवाई डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत पाण्डेपुरवा माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 33 - अ- 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लौड़ी
(ग ) ग्राम- सिलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 2.446 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) अर्जित भूमि का
खसरा नंबर
(2)
(1)
0.040
141/2
0.048
142
0.012
143
0.080
144
0.050
145
0.091
147
0.021
148
0.102
149
0.117
155/1
0.117
155/2/1
0.117
155/2/2
0.031
156/1
0.004
156/2
0.040
160/1
0.064
160/2
0.035
160/3
0.029
161
0.024
162/1
0.015
162/2
0.014
162/3
0.008
176
0.048
178/1
0.034
178/2
0.084
179/1
0.097
180
0.101
181
0.121
182
0.047
183/1
0.047
183/2
0.047
183/3
0.039-
192
0.077
193
0.005
194
0.139
242
0.113
247/1
0.101
247/2
0.016
248/5
0.141
249
0.130
369/190
योग .. 2.446 1238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत टेल माइनर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 33 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लौड़ी
(ग ) ग्राम-पबाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 2.265 हेक्टेयर.
अर्जित भूमि का खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
8/1
0.002 11
0.200 12
0.084 13
0.067 15/1
0.223 15/2
0.223 18
0.171
22
0.030 23/1/1
0.038 23/2/1
0.101
24/1/1
0.008
24/1/2
0.008 25/1
0.008
25/2
0.008
220/1
0.025
223/1
0.002
234/1/1
0.024
234/1/2
0.024
234/2
0.247
234/4
0.247
237
0.097
[भाग 1 (1)
(2)
238
0.066
239
0.032
242/1
0.024
243/2
0.241
244
0.005
282
0.045
586/1/15
0.015
योग .. 2.265
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत टेल माइनर हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 35- अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-चंदला
(ग) ग्राम- परसेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 2.645 हेक्टेयर.
अर्जित भूमि का खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
312
0.007
348
0.113
349
0.137
350
0.030
353
0.119
354
0.100
360
0.028
357
0.105
368
0.024.
369
0.124
371/1
0.012 1239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.010
371/2
0.005
371/3
0.115
372
0.013
373
0.066
735/466/1
0.112
283
0.119
467/1
0.082
494
0.010
491
0.110
493
0.068
492
0.105
499
0.119
500
0.059
501
0.145
503
0.012
504/1
0.033
504/2
0.100
506
0.061
626/1
0.036
626/2
0.128
629
0.053
630/1
0.047
633/1
0.238
633/2
योग . 2.645
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की बांयी डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत परसेड़ी माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 17 मई 2010
क्र. 136 - भू- अर्जन- 2010-प्र . क्र. 02-अ- 82-2008- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-नीमच
(ख) तहसील-सिंगोली
(ग ) नगर/ ग्राम- सांवलपुरा ( रतनगढ़ )
(घ) क्षेत्रफल-0.499 हेक्टेयर .
रकबा ( हेक्टर में) सर्वे नंबर
(2)
(1)
202/7 पैकि
0.300
202/8 (क) में से
202/8 (ख )
202/9
0.199
204/1 में से
योग .. 0.499
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम सांवलपुरा रतनगढ़ के पास आड़ा- ऊण्डा नाले पर निर्माणाधीन पुलिया के पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 18 मई 2010
क्र. क्यू. भू-अर्जन- 105-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- 1240
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- ईसागढ़
(ग ) ग्राम- बरौदिया
(घ) क्षेत्रफल-31.758 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
(1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (2)
147/1
0.028 148/1
0.753 148/2
0.565 152/1
0.020 152/2
0.060
152/3
1.045 430/1
0.203
427
0.281
431/1
1.350
431/2
1.125
431/3
1.350
431/4
0.465
434/1
1.425
435/1
1.209
435/2
1.000
434/2
1.187
436/1
0.500
437/1
1.672
437/2
1.672
437/3
1.672
438/1
1.672
438/2
1.672
438/3
1.673
439/1
1.500
440/1
1.500
440/2
1.620
440/3
1.620
[भाग 1 (1)
(2)
441/1
1.003
441/2
1.191
442/1क
0.200.
442/2
0.525
योग .. 31.758
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पचलाना बांध निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
अशोकनगर, दिनांक 20 मई 2010
प्र. क्र. 3 - अ-82- भू-अर्जन 2009-10-213.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील/तालुक- मुंगावली
(ग) ग्राम खोपरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में ) (1) 128
(2) 0.480
0.480
योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कैथन डायवर्सन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अशोकनगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1241
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 19 मई 2010
प्र. क्र. 1 अ-82 वर्ष 2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग) नगर/ ग्राम- भटेरा- पटवारी हल्का नंबर 22 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
(1)
136 में से
137 में से
138 में से
रकबा ( हेक्टर में ) (2) 0.03 0.04 0.15 योग .. 0.22
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बकायन नाला पर पुल के पहुंच मार्ग में आने वाली भूमि एवं मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) दमोह संभाग दमोह में देखा जा सकता है.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. ए. खंडेलवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 19 मई 2010
क्र. 1395- भू-अर्जन-2010- रा.प्र.क्र . 11 /ए- 82-2009-10- संशोधन.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 613 - भू-अर्जन- 10- झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010 द्वारा ग्राम बिजोरी , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का कुल सर्वे नम्बर 7, रकबा 1.97 हेक्टर के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक-1 ) की धारा 6 के अंतर्गत तालाब निर्माण से प्रभावित का प्रकरण मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 654, 655 दिनांक 9-4-2010 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नई दुनिया दिनांक 1-4-2010 एवं प्रसारण में दिनांक 3-4-2010 में प्रकाशन हुआ है. जिसका जी नम्बर क्रमशः 23539 है.
जिसके स्थान पर निम्नानुसार संसोधन पढ़ा जाए.
संशोधित प्रविष्ठि पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठि
सर्वे
रकबा
रकबा
नम्बर (हेक्टर में ) (हेक्टर में ) 0.53
सर्वे नम्बर 17
17
13
0.53 विलोपित 0.29
14
0.24 शेष पृविष्ठियां यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 20 मई 2010
क्र. 822-वाचक-प्र. क्र. 68-अ-82-2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- मनावर 1242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(ग ) ग्राम- एहमदपुर
(
घ) लगभग क्षेत्रफल-11.800 हेक्टर.
सर्वे नंबर निजी
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2) (1)
0.200 250/1/1
300
0.050 250/2
0.160
0.060 299
0.330 250/4
247/2/1
0.050 242/1/4
0.140 242/1/5
0.030 242/2/1
0.100 237
0.130
0.020 175
236/1
0.075 291/1/1/4
0.120
0.100 236/2
0.104 291/1/1/2
233/6
0.150
0.180 233/5
0.150 233/4/ 1 क
0.050 233/4/1 ख
0.220 249/1
291/2/2
0.100 301
0.250 302
0.100 309/2/1
0.300 306
0.110
0.100 348/3/1
348/3/2
0.100
0.100 348/3/3
0.060 348/4/1
348/4/2
0.060
0.060 348/4/3
0.060 348/4/4
348/4/5
0.060 348/5
0.100 352/2/1
0.170 233/4/2
0.100 233/3/ 1 क
0.080
0.100 233/3/ 1 /1 ख
0.100 233/3/2/2ख
233/2/2
0.100
(2)
(1)
0.100
233/2/1
0.140
233/1
0.060
0.050
229/2/1
0.120
230/2/1
230/1/1
0.100
0.150
230/2/2
0.120
176/1
0.120
176/2
0.020
174/1
0.100
179/1
0.090
179/2
0.050.
180
0.240
169/2क
169/5क
0.100
63
0.260
169/2ख
169/5ख
0.610
169/5ग
0.100
292/1
0.150
291/1/1/1
0.120
291/1/1/3
0.120
291/1/1/5
0.200
291/2/1
0.170
352/2/2.
0.010.
349/7
0.020
132
0.020
158
0.010
159
0.100
160
0.215
133/1
0.060
133/3
0.210
134/1
0.150
138/3
0.150
138/4
139
0.180
0.100
52/2/5
56
0.1.60
0.040
54
0.120
71/1/2
0.050
71/4
0.125
92/4
0.050
71/7 भाग 1 ]
1243
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2)
71/2
0.200
90/3
0.060
92/5
0.183
72/1
0.056
75/1
0.100
92/2/3
0.070
90/1/1
0.030
89
0.050
140/3
0.340
96/2
0.050
90/2
0.057
92/2/1
0.060
92/2/2
0.090
92/2/4
0.080
90/1/2
0.080
105
0.060
104
0.200
55/2
0.060
308/1
0.045
308/3
0.045
308/2
0.060
308/4
0.045
308/5
0.045
308/6
0.045
निजी खाता भूमियोग ... 11.800
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 130735मी . से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 एवं उसकी मायनरों के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 816- वाचक-प्र. क्र. 69-अ-82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अंतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार .
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- बड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 19.870 हेक्टर.
सर्वे नंबर निजी
अर्जित रकबा ( हे . में) (1)
(2)
70/1
0.435
72/1
0.300
68
0.050
69/1
0.300
69/2
0.310
69/3
0.100
69/4
0.300
63/1
0.260
63/2
0.260
62/1/1
0.170
62/1/2
0.110
62/2
0.125
61/1
0.130
440/2
0.480
441/1
0.180
441/2
0.030
434/1
0.220
436/2
0.194
435/3
0.056
436/3
0.228
435/1 /1 क
0.185
435/1/1/2ख
0.049
435/5/1
0.105
435/1 / 1 घ
0.036
435/5/2
0.036
435/1/ 1 ङ
0.060
435/2
0.152
435/1/3ख/2
0.192
61/2
0.200
83/1
0.580
83/2
0.400 1244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) (1)
0.300 60/1/1
0.180 60/2/3/2
0.040 58/2
0.350 59
0.170 34/2/1
0.040 35
0.420 52/2/2/1
0.420 84/1
0.120 86/1
0.170 86/2
0.170 86/3
0.230 89/1
0.176 89/2
0.294 89/3
0.215 90/1
0.215 90/2
0.220 90/3
0.310 391/3
0.420 398
0.225 396/3/1
0.225 396/3/2
0.225 396/1 /ख
0.225 396/2
0.330 399
0.040 435/1 /3 ख/ 1/ 1
0.040 435/1/3 ख/1 /2
0.056 435/4
0.220 434/4
131/3/1
0.157
0.176 134/2
0.157 131/3/2
0.250 134/1
0.264 133/1/1
0.520 133/2/1
0.100 133/2/2
0.090 201/ 1 /1ख/2
0.130 201/1 /2ख
0.190 201/1/3ख
0.344 201/1/1 /ख 1
0.400 238/1
0.200 238/3/1
0.220 238/3/2
0.280 238/4
(2)
(1)
0.368
238/5/1
0.250
238/5/2
0.155
237/3
0.200
249/1
0.465
250/1
0.240
250/3
0.195
253
0.140
256/2
0.240
187/2
0.210
186/1 /घ/2
0.140
187/4
0.100
186/1/5/1
0.350
401/3
0.230
442/1
0.220
440/1
0.210
186/13/2
0.100
186/2
0.300
186/1 क
19.870
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 125860 मी. तथा 127840 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 12 एवं 13 तथा उसकी ब्रांच मायनरा के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 मई 2010
क्र. 4233- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के भाग 1 ]
1245
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम दिलावर, मोहगांव, प. ह. नं. 34, ब. नं. 129, रा. नि. मंडल-चाँद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला - 0.180 हेक्टयर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आने वाले
संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हे. में. ) (1)
(2)
158/5
0.010
161/2
0.170
0.180 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर योग आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दिलावर मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव, परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4234- प्रस्तु. - भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कां समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम सालई छिन्दी, प. ह. नं. 34, ब. नं. 274, रा. नि. मंडल- चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला -0.124 हेक्टयर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल. क्षेत्रफल पर आने वाले संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में. )
(2)
(1)
0.048
158/1
क
159/1
0.045
161/1
0.031
162/1
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित योग . 0.124
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दिलावर मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव , परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4235- प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात व समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
1246
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- मोहखेड़
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम तिवड़ा कामथ , प. ह. नं. 14, ब. नं. 247, रा. नि. मंडल-सांवरी .
(घ) अर्जित किये जाने वाला - 01.406 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल. प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2)
64/4
0.110
99/7
0.340
174/3
0.049
177/2
0.134
312/1
0.444
313/1
0.106
314
0.223
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित योग .. 01.406 क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तिवड़ा कामथ जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव , परियोजना अनुविभाग क्रमांक-1 , पाण्डुर्ना मुख्यालय छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4236- प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची .
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पखड़िया, प. ह. नं. 34, ब. नं. 153, रा. नि. मंडल- चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला - 0.521 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल. प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हे . में. )
(2)
0.409
प्रस्तावित खसरा नंबर (1) 98 99/5
0.112
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित योग 0.521 क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दिलावर मोहगांव जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शां (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, कन्हरगांव परियोजना नहर संभाग क्र. 2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 22 मई 2010 प्र.क्र. 1 - अ-82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायसेन
(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज
(ग) नगर/ ग्राम-खैरी , रतनहारी , देहगवां (घ) लगभग क्षेत्रफल - 27.800 हेक्टेयर.
खसरा नंबर (1)
रकबा ( हेक्टर में ) (2)
ग्राम-खैरी
17/5
0.283
0.700 15, 18/5
0.036 15, 18/3
26/1
0.076 27/1
0.020
0.150 26, 27/2/1
0.154 26, 27/2/2
0.150 26, 27/2/3
0.150 26, 27/2/4
0.150 26, 27/2/5
19
1.360 28/1/1/1
0.186 21/1
0.186
0.162 28/1/1/3
0.223 28/1/1/4
0.506 28/1/1/5
25
0.344
0.308 23, 24
22
0.109 21/2
0.809
1.416 147/19
योग 7.478 (1)
(2)
ग्राम-रतनहारी
0.320
2/1/1
0.162
433/257
2/1/2
0.320
0.522
2/2,3
4/1
0.234
0.486
4/2
0.044
414/8
0.157
4/3
7
0.332
5
0.150
0.073
9
6
0.081
0.121
413/5
0.040
419/9
10
0.178
0.607
40/1
254
0.109
0.036
420/10
0.028
421/10
40/2
0.190
0.356
408/40
253
0.194
0.109
255
0.971
434/257
योग 5.820
ग्राम- देहगवां
0.316
313
0.097
316
0.190
314
0.194
305/1/2/1
0.364
0.425
303
0.093
340/304
0.121
304
0.134
332/280
280
0.453
2.185
281
0.388
282
1.231
283
1.368
0.210
221/3
0.080
305/1/1/1
2.210
305/1/1/2
0.134
221/1/3 1248
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2)
302
0.125
301
0.318
0.227
387/217/1
300
0.073
289
1.194
286
0.741
287
0.150
288
1.312
221/1/4
0.170
14.502
योग..
27.800
कुल योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं . पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 25 मई 2010
प्र.क्र. 01 -ए- 82-07-08- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम-मनैशा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-69.810 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
48/2
0.976
94
1.987
95
0.449
(2)
(1)
0.303
96
48/1
1.344
91/2
0.519
1.919
97
0.439
106
0.167
107
0.836
93/1
0.418
93/2
3.763
92/1/1
0.700
92/1/2
1.317
92/3
0.530
88
1.000
90
1.400
92/2
1.108
105/5
0.941
99
1.497
91/1
0.523
91/3
0.105
48/3
1.098
108/1
1.306
109/1
1.463.
109/2
0.786
113/2/1
0.155
128/1
108/2
0.480
0.899
111
0.408
112
0.575
113/1
114
4.934
2.000
121
105/1
2.383
3.229
115/1
1.463
103/1
103/2
2.299
0.909
103/3
105/2
1.014
105/4
0.585
0.418
103/5
105/3
1.715
0.375
105/6
0.593
102/1
1.045
103/4
0.349
102/2
87
0.300
0.250
86/1 भाग 1 ]
1249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2)
(1)
0.627
101
102/3
0.209
47/3
2.123
113/2/2
1.169
0.106
128/2
4.000
123/1
129
2.144
0.909
123/4
127
0.063
1.572
47/1
1.672
47/2
50
0.418
85/2
0.480
86/2
1.046
69.810
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 03 -ए- 82-07-08- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील-कुरवाई
(ग ) ग्राम- परसौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 115.595 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.400
1
2
1.300
3
0.350
1.651
6
0.159
7/3
(2)
(1)
1.588
35/1
2.414
36/1
0.052
38/2
0.115
59/2
0.679
4
0.226
7/1
0.053
204/1
1.810
7/2
0.408
8
0.084
9
0.400
12
1.798
0.500
13
17/1
0.300
0.308
44
217/3
0.777
50
1.915
0.897
217/4
1.588
111
0.105
98
3.199
99
0.105
100
0.261
113
0.345
114
0.209
161/2
0.209
168
0.063
169
0.418
89/3
0.418
90/4
1.700
92/1
0.167
170/2
0.052
182
126/218/2
1.150
0.721
103
2.017
31/1
0.230
63/2
0.272
65/2
0.345
66
0.021
189/ 1 क
0.105
190/1
0.209
213/2 1250
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 214
0.334 31/2
2.006 63/1
0.219 65/1 क
0.627 65/1ख
0.428 67/1
1.557 70
0.815 145/2
0.183 146/2
0.032 158/2
0.032 186
0.157 32/1
1.473 36/2
0.596 32/2
0.199 33
1.275 35/2
0.470 38/1
2.571 58
0.084 59/1
1.013 60
0.146 40
1.003 41
0.554 43
0.773
0.063 48/1
48/2
0.063 49
0.569 151/2
0.209 153/5क
0.105 154
0.115 161/3
0.105 52
1.066 53
0.293 54
0.523 89/2
0.300 94/2
0.130 101/2
1.115 119/1
0.062 55
0.564 57/2
0.230 56
0.397 104
0.188
(2)
(1)
105 मि.
0.512
198/3
0.037
37
0.063
61
0.219
57/1
0.209
90/1
0.100
187
0.074
0.021
195
0.084
196
200
0.146
64
0.794
67/2
1.212
134/1 ख
1.463
189/1 ख
0.021
190/2
0.104
68
1.025
69
0.753
94/1
1.209
101/1
0.615
121/1
0.366
122/2
0.105
123
0.503
124/1
0.261
124/2
1.066
124/3
0.449
166
0.188
178
0.073
208
0.105
126/1
0.892
145/1
0.183
146/1
0.031
188/2
0.199
0.052
189/2
212/1
0.199
212/2
0.199
213/1 ख
0.178
213/1 क
0.177
153/3
0.209
105/2
0.377
158/1/1
0.037
198/1
0.012 भाग 1 ]
1251
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 158/1/2
0.036 132/2/1
0.078 147/1/1
0.309 90/2
0.711 90/3
0.500 91
0.313 177/1
0.052 177/2
0.052 93/1
0.400
1.192 95
96
1.003
0.167 121/2
122/1
0.251 126/218/1
0.293 194
0.021 134/ 1 क
1.463 198/2
0.024 97/1
0.836 97/2
1.003 102/2
0.362 181/1
0.015 102/1
0.362 143
0.080 163/1
0.188 162
0.272 181/2
0.016 102/3 मि
0.025
0.337 103/3 मि
106
0.909 107
0.909
0.084 157/1
206
0.094 209
0.105 108
2.404 109
1.369 150/1
0.120 156/2
0.146 197/1
0.031
0.387 110/1
0.209 110/2
112
0.230
(2)
(1)
1.045
115/1
0.261
116
1.328
120/1
0.627
120/2
0.020
140
0.293
151/1
0.293
152
0.104
153/ 5ख
158/3
0.031
0.052
159
0.250
161/1
164
0.052
0.084
165
0.272
172
0.010
192
201
0.115
0.701
115/2
0.500
126/2
0.209
153/4
0.346
90/5
0.154
126/3
0.500
126/4
0.500
126/10
0.500
126/218/3
0.270
215/4क
0.500
126/5
0.500
126/6
126/7
0.248
0.500
126/8
0.252
126/218/4
0.052
183
204/2
0.052
0.042
176/1
126/9
0.500
1.000
126/11
1.000
126/12
0.627
132/1 क
132/1 ख
1.578
0.314
133
2.000
134/2क
134/2ख
0.351 1252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 134/2 ग
0.554 147/2
0.397
1.777 131
-0.570 135/3
0.120 150/2
157/2
0.084
0.209 173
174
0.032 176/2
0.010 179
0.052 180
0.021 185
0.084 216/1
1.045 216/2
1.045 216/3
1.045
0.836 216/4/1
184
0.167 132/2/2
0.240 215/1/2
0.457
115.595
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 23- अ-82-09-10-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-पैगयाई स्पिल चैनल
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 26.991 हेक्टेयर .
खसरा क्र.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
1.343
96/1
0.080
95/3
1.343
96/2
0.040
95/4
1.536
97
1.390
98/1
98/2
1.390
0.320
98/3
0.271
99/1
99/2
1.641
100
0.784
2.070
89/2
1.200
104
0.550
105
107
2.006
0.721
86/1
86/2
0.146
87
1.610
95/2
0.627
115
0.916
117/1
0.400
116/1 क
0.638
0.627
116/1 ख
0.350
116/2
222
0.290
73
0.387
2.000
2/1
0.200
83/9
0.525
83/7
1.200
95/1
0.390
95/5
26.991
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 35 - अ- 82-09-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूचीं
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-शमशाबाद
(ग) ग्राम- शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 324.099 हेक्टर.
सर्वे क्र.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1
1.129
228
0.752
268
0.596
4
3.680
5
0.052
128/1
0.431
128/2
0.144
176
0.387
299
2.248
6
1.965
125/3
0.261
143/3
1.320
144
0.021
7/1
0.963
7/2
0.960
9
0.951
1.035
49
0.334
92
132
0.596
290
1.359
10
0.648
93
1.014
94
0.105
147
1.440
11
0.199
0.658
90
167/1
0.736
270/2
1.672
(2)
(1)
0.837
13/1
0.055
137/1
141/1
0.011
13/2
0.868
137/3
0.057
141/3
0.011
0.418
13/3/1
13/3/2
0.389
0.005
71/2
13/4
1.324
85
0.920
0.232
125/1
0.105
138
142
1.087
0.418
15
1.184
321/2
16
1.861
0.763
127
1.682
177
201
2.895
18/1
1.510
1.897
18/2
21
-2.707
22
0.774
23/1
0.608
0.886
23/2
26
0.659
0.700
198/2/7
28
0.125
29
0.125
0.334
42
0.679
27
37
0.920
76
0.596
32
0.554
33
0.554
0.219
39
217
0.157
219
0.168
240
0.627
241/2
1.986
1.453
213/3
34/1
0.069
223/2
0.319
0.650
225/1 1254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2)
0.070 34/2
225/2
0.362
0.070 34/3
221
0.941
0.324 35
0.063 51
233
1.484
0.575 52
68
0.345
0.125 75
227
1.244 226
0.261
0.334 38
0.920 95
0.752. 96
0.910 229
0.575 231
70/3
0.069 40
0.439
0.355 232/1
0.150 234/3
2.101 41
0.575 222
0.376 43
0.376 81
0.042 82
0.377 89
0.700 198/2/16
242
1.171
0.470 44
70/2
0.069
0.374 234/4
0.627 45
48
0.627
0.261 80
0.836 56
254
0.073
0.293 257
2.090 274
0.149 55/1
235/4
1.084
0.159 236/4
0.275 265/4
0.183 301/4
0.034 55/2
(2)
(1)
235/3
1.084
0.115
56
0.160
236/3
0.274
265/3
0.183
301/3
0.149
55/3
1.085
235/1
0.159
236/1
0.274
265/1
0.183
301/1
0.149
55/4
0.005
71/1
1.085
235/2
0.159
236/2
0.274
265/2
0.183
301/2
0.105
57/1
1.000
62/1
1.798
261
0.233
62/2
63/1
0.946
0.334
64
244/1
0.669
0.418
291/2
63/2
0.946
0.669
244/2
291/1
0.418
65
0.637
0.889
66/1
0.037
71/4
0.774
97
0.418
98
224
0.575
1.045
66/2
67
1.035
0.069
70/1
232/2
0.843
0.069
70/4
234/2
0.844
0.069
70/5
0.844
234/1
0.005
71/3
0.665
148/4
72
0.073
78/1
0.031 भाग 1 ]
1255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 78/2
0.199
0.010 79/2
0.700 198/2/20
79/1
0.005 79/3
0.005
0.010 79/4
79/5
0.043 121
0.251
1.045 164
99
0.638 125/2
0.231 134
0.052 143/2
2.626 102/1
0.450
1.004 170/2
206
0.251 102/2/1
0.075 215/1
0.032 131/2
0.409 207/2/1
0.044 215/2
0.031 102/2/2
0.074 131/3
0.411 207/2/2
0.045
0.062 215/3
102/2/3
0.150 207/2/3
0.089 102/2/4
0.150 207/2/4
0.088 131/5
0.491 215/4
0.063 131/1
0.418 131/4
0.403 194/2
0.864 194/3
0.836 104
0.418
0.146 116
212
1.484 285
0.847 105/1
0.637
1.000 198/1
151/4
0.299 152/2/1
0.312 153/2
0.345
(2)
(1)
152/2/3
0.897
0.116
110/1
0.840
152/2/2
0.062
110/2
0.178
111
112
0.136
1.568
294
0.167
113/1
0.841
286/2/1
1.000
288/1/1
293/1
1.045
1.000
288/1/2
1.045
293/2
0.167
113/2
0.842
286/2/2
0.105
115
1.672
286/2/3
120
0.053
0.209
122
0.157
124
0.481
208
0.115
247
1.160
178
1.045
169
0.052
119
0.321
125/4
3.203
143/1
126
0.021
1.672
129
130
2.216
0.376
133
0.153
136/1
0.174
287/1
0.649
288/2
0.153
136/2
0.174
287/2
0.649
288/3
0.300
136/3
0.300
287/3
0.371
288/4
0.055
137/2
0.011
141/2 1256
[भाग 1
मध्यप्रदेश्व राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) (1)
239/1
0.940 137/4
. 0.110 284
0.878 137/5
0.110
0.051 141/4
146
2.623 148/1
0.765 148/5
0.400 148/2
0.765 148/3
0.765 150/1
2.738 151/1
2.826 150/2
1.276 151/2
3.286 151/3
0.031 152/1
0.041 153/1
0.031 155
0.725
1.338 156
157
0.105
0.960 158
167/2
1.077 160
1.975 166
1.631 162/1
0.973 162/2
0.825 322/3
0.147
0.857 163
314
2.090 165/1
1.672 168
1.861
0.282 192
193/1
0.413 170/1
1.003 173/1
1.118 173/2
1.118 165/2
1.233 207/1
0.267
1.296 172
175/1
1.095 175/2
1.900
1.900 175/3
155/4
1.905 179
1.693
0.982 180
(2)
(1)
2.080
181/1
1.150
181/2
5.321
182
184
0.931
3.177
183
185
2.090
187/1
2.509
2.544
190/1
1.315
194/5
190/2
1.229
186
3.041
1.672
187/2
2.424
188
1.129
189
2.278
320
1.656
325/1
1.656
325/2
0.863
194/1
0.700
198/2/4
0.282
197
0.700
198/2/1
0.700.
198/2/2
0.700
198/2/5
198/2/9
0.700
0.700
198/2/3
0.700
198/2/6
0.700
198/2/8
0.700
198/2/10
0.700
198/2/11
0.700
198/2/12
0.700
198/2/13
0.700
198/2/14
0.700
198/2/15
0.700
198/2/17
0.700
198/2/18
321/1
1.602
0.700
198/2/19
0.700
198/2/21
0.700
198/2/22
198/2/23
0.700
0.397
199
1.203
221/4
2.749
202
203/1
0.132
0.696
303/1 भाग 1 ]
1257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 203/2
0.132 303/2
0.696 303/3
0.697 203/3
0.132 209/1
0.272 313
0.878 209/2
0.564 210
0.658 214
0.115 216/1
0.021 216/2/1
0.575 279/1
0.523 216/2/2
0.575
0.522 279/2
218
0.031
0.094 251
249
0.272 250
0.052 256/1
0.403 223/1
1.009
0.136 230
241/1
1.494 237
1.254 239
1.108 260
0.732 262
0.136
0.376 264
1.087 266
267
0.931 272
1.672 246
0.345
0.471 248/1
256/2
0.036 248/2
0.052 263
0.732 280/1
0.069 252
0.669 280/2
1.169 280/3
0.852 255
0.471 269/1
0.367 270/1
0.314 269/2
0.365 271
1.045 275
0.836
(2)
(1)
2.090
276
1.317
277
1.003
278
283
1.306
286/1
1,045
289/2
0.941
1.040
295/1
1.040
295/2
1.464
296/1
296/2
0.627
1.045
298/2
0.418
298/1
0.418
298/3
0.627
298/4
0.627
298/5
302
1.045
1.463
304
307/1
2.508
315
0.826
3.679
316
2.832
319
1.602
321/3
322/1
0.972
322/2
0.972
324/1
1.306
1.307
324/2
0.869
325/3
0.788
326/1
1.656
326/2
326/3
1.657
308/1
0.418
308/2
0.627
0.209
308/3
0.836
308/4
309
1.159
324.099
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र..
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2010 प्र.क्र. 6271-10 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- अनूपपुर
(ख ) तहसील- अनूपपुर, पटवारी हल्का नं.-37, ज.नं. 889 , रा.नि.म. फुनगा.
(ग) ग्राम का नाम- रक्सा
लगभग क्षेत्रफल- 254.962 हेक्टेयर.
(घ)
न्यूजोन इण्डिया ताप विद्युत् परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
रकबा खसरा नम्बर
(हे. में) (1)
(2) 340/1
0.809 236
1.748 302/1
0.385
0.725 188
272
0.490
0.206 304/2
310/1ख
0.115
0.180 313/ 1ख
310/1क
0.116 313/1 क
0.227 488/1
0.486 489/1
0.378 222
0.235 181/2
2.023
0.243 324/2
310/2
0.231
0.455 313/2
(2)
(1)
0.336
482/1
168
0.138
0.716
304/1
165
0.129
229
0.101
141/1
0.061
282/2
0.113
3.640
287/2
0.331
301/2
0.323
338/2
242/2
0.069
0.768
499/1 क/1 ख -1
0.809
499/1 ख
1.611
181/1
4.313
187/1
2.553
232
1.113
237
0.644
331/1क
1.546
513
0.342
340/2
0.186
328/1
331/2
0.336
0.648
134/1 क/2
0.275
238
141/2
0.222
0.870
145
0.077
143
0.073
144
147
0.261
153
0.394
0.429
507
134/1ख
0.161
0.162
-138/1 ख
138/2
0.141
0.121
139/2ख
0.405
134/2
0.336
312
0.441
139/1 क
0.182
139/1 ग
0.222
302/3
0.421
314/1ख भाग 1 ]
1259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) (1)
0.417 139/1 ख/2
331/1ख
0.161
0.152 314/1क
0.077 169
302/2
0.162
0.262 328/2
1.291 139/1ख
0.405 146
0.478 320
0.182 134/1 क/1
0.178 509/2
0.210 503
0.607 139/2क/2
438/2
0.485 439/2
0.379
0.323 287/1ग
0.040 287/1 ङ
0.162 287/1ञ
0.121 287/1ड़
287/1 त
0.081
0.061 287/1 द
0.061 287/1 ध
0.081 287/1 म
0.121 287/1ल
0.121 287/1श
0.162 287/1क्ष
338/1ख
0.112
0.049 342/1क
0.178 509/1
142
0.498 149
0.081 155
0.737 308
0.372
0.364 506
1.117 333
0.295 523
0.109 282/1
0.101 287/1 क
0.040 287/1 घ
287/10
0.081
(2)
(1)
0.399
287/1 झ
0.081
287/12
0.081
287/1 थ
0.061
287/1 न
0.061
287/1 प
0.081
287/1 भ
0.121
287/1ष
0.061
287/1फ
0.164
301/1ख
0.263
499/2
0.101
287/1ख
0.040
287/1 च
0.081
287/1ज
0.081
287/18
0.121
287/1 ढ
0.162
287/1 ण
0.061.
287/1 ब
0.081
287/1 य
0.121
287/1 र
0.121
287/1 व
0.121
287/1स
0.164
301/1 क
0.112
338/1क
0.161
499/1क/2
0.559
167/1
0.509
259/1
0.558
292/1
0.390
294/1
0.431
311/1
0.133
314/2
0.737
305
151
1.291
1.100
336
1.796
167/2
0.509
259/2
0.559
292/2
0.391
294/2
0.431
311/2
314/3
0.133
0.243
241 1260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) (1)
303/2
0.129
2.537 280
287/3
3.646 301/3
0.331 338/3
0.335 133
3.941 136
0.518 312
0.336 520
0.255 139/2क/1
0.644 156
0.312 339
0.441 479
0.737 159
1.226 220
0.154 330
0.340 332
0.113 525
0.320 498
2.132 530
1.011 531/1
0.809 531/2
1.089 535
0.202
0.291 390
473/1
0.170 473/2
0.162 478/1
0.388 478/2
1.000
1.388 478/3
478/4
1.388 483
0.845 318
0.506
0.537 341/1क
341/1 ख
0.413 341/2
0.061 344
0.401
0.768 346/1
346/2
0.304 352
0.332 163
0.405
(2)
(1)
277
1.457
0.623
499/1क/1 ख -2
166
0.559
510/3
0.324
0.182
490
288/1 ख
0.226
515/2
0.272
263/2ग
0.151
0.716
307/2ख
0.040
137
138/1क
0.469
0.178
164
221
0.251
0.478
296
298/2
0.810
141/3
0.222
0.405
511
250
1.732
0.798
291/1
271
0.809
502
0.376
0.401
504
170/1
0.121
0.251
325
1.161
158
521
0.247
1.684
227/11
323/2
0.138
0.157
263/2घ
307/2ग
0.716
0.793
278
225/2
0.809
1.214
254/1
1.096
148
512/2
0.154
0.202
281
284
0.405
0.717
231
0.110
223/3
240
0.543 भाग 1 ]
1261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 245
0.526 324/1
0.223 307/3ख
0.494 285
0.809 140
0.121 162
0.405 263/2ख
0.152 246/1ख
0.624 135
0.077 190
0.081 180
0.725 326
1.283 494
1.263 262
1.785 270
1.586 335
0.887 512/1
1.351 157/1
2.878 268/1
0.591 273/1
3.362 265
4.035 319
0.926 495
0.506 497
2.650 510/1
3.234 524
0.304 170/2
0.825 510/2
0.274 329
0.829 227/2
0.506 291/3
0.405 508
1.044 518/ 1 ख
0.039 515/1 क/ 1
0.095 223/1
0.405 263/1
0.607 303/1
0.809 307/1
2.494 493
3.865 276
0.721 224
0.551 (1)
(2)
235
1.906
254/2
1.335
323/1
0.085
157/2
0.607
268/2
0.405
273/2
0.809
225/1
0.453
283/1
0.497
288/1क
1.581
0.627
297/1
263/2क
0.153
307/2क
1.432
516
0.206
256
0.421
257
0.632
288/2
0.243
289
1.287
291
0.485
298/1
1.816
321
0.271
1.914
307/3क
293
1.550
295
0.717
274
0.202
246/1क
1.250
183
0.498
267
1.562
519
0.028
515/1 क/3
0.094
518/1 ग
0.040
316
0.393
233
8.878
283/2
0.498
288/1 क/2
2.318
297/2
0.627
337
1.842
501
0.474
228
0.421
234
1.428
249
3.141
182
0.559 1262
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 184
1.108 226
6.495 255
1.971 266
6.629 317
0.275 500
2.800 515/1क/2
0.095 518/1 क
0.039 306
0.283 309
2.748 517
0.243 154
0.757 185
0.72.1 242
0.069 261
1.449 186
0.263 189
0.514 2304
1.189 247
0.793 253
0.409 514
0.368 286
1.522 300
2.088 269
0.154 275
3.699 315
0.567 327
0.781 480
0.397 505
0.543 526
0.356 527
0.506 529
3.941 532
1.376 533
1.513 534
1.736 562
0.198 353
0.279 354/1
0.093 354/2
0.178 355
0.308 356
1.123 474
0.405
[भाग 1 (1)
(2)
475
0.138
477100
0.437
2.456
481
150
2.481
160
0.433
0.926
161
239
0.271
243
0.231
251
1.068
322
0,470
334
0.182
343
0.247
345
0.729
347
2.306
350
0.793
351
0.263
योग : 254.962
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पनियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , अनूपपुर के कायर्यालय में देरत्रा जा सकता है.
प्र.क्र. 6272-10- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क ) जिला- अनूपपुर
(ख ) तहसील-अनूपपुर, पटवारी हल्का नं.-36, ज.नं. 123, रा.नि.मं. फुनगा.
(ग) ग्राम का नाम-कोलमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 221.826 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
1263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
न्यूजोन इण्डिया ताप विद्युत् परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
504
0.405
509/1/क
1.507
509/1 /ख
0.405
509/2
1.505
0.405
509/2/क
518/1
0.034
518/2
0.050
518/3
0.050
519
0.202
553
0.061
554
1.028
563/1
0.177
563/2
0.081
563/3
0.128
563/4
0.129
572
0.530
573/1
0.247
573/2/क/1
0.002
573/ 2/क/2
0.121
573/2/ख
0.122
575
0.069
582
1.003
587/1
0.202
587/2
0.639
611
0.425
614
0.441
617
0.510
618
0.745
619
0.632.
628
0.295
629
0.174
632/1
0.142
632/2
0.121
632/3
0.119
632/4
0.102
632/5
0.119
712
0.361
(2)
(1)
713/1
0.526
713/2
0.526
716
0.837
718
0.607
721
0.716
722/1
0.028
722/2
0.029
722/3
0.028
722/4
0.028
723
0.259
735
0.320
0.306
737/1 /क
0.365
737/1 /ख
0.132
737/1 /
737/1/घ
0.318
0.340
737/1 /ङ
737/2
0.890
0.212
737/3/क
737/3 /ख
0.221
0.053
737/4/क
737/4/ख
0.048
737/5 201
0.192
737/6
0.505
737/7
0.089
737/8
0.106
737/9
0.324
0.133
737/10 ...
737/11
0.110
0:509
737/12/क
737/12/खः
0.509
0.502
737/13
737/14
0.433
0.140
737/150
0.300
737/16
737/17/क
0.170
0.170
737/17/ख
0.110
737/18
737/19-01
0.140
737/20
0.120
737/ 21 /क
0.038
737/21 /ख
0.039 1264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) (1)
0.296 737/22
737/23/क
0.075
0.166 737/23 /ख
0.502 737/24
0.223 738/1
0.223 738/2
742/1
0.198 742/2
0.198
0.198 742/3
0.315 742/4
742/5
0.068 742/6
0.068
0.068 742/7
1000
0.809 1001
3.605 1006
0.837 1008
0.271 1009
1.291
0:202 1016/1
0.202 1016/2
0.404 1019/1
0.405 1019/2
0.713 1020
1021
1.914 1022/1
0.442 1022/2
0.885 1022/3
0.442 1026/1/क
0.273
0.274 1026/1 /ख
0.127 1026/2
0.060 1030/1/क
1030/1/ख
0.060
0.060 1030/ 1 /ग
1030/1 /घ
0.060 1030/2/क
0.115 1030/2/ख
0.115
0.405 1031
1035/1
1.042
0.520 1035/2
2.245 1036/1
(2)
(1)
0.809
1036/1 /क
0.607
1036/1 /ख
2.023
1036/2/क
1036/2/ख
0.140
1036/2/ग
0.140
0.140
1036/2/घ
0.140
1036/2/ङ
2.023
1036/3
1.214
1036/4
1037
0.930
0.061
1041
0.105.
1042/1 /क
0.052
1042/1/ख
1042/2
0.106
1042/3
0.105
0.105
1042/4
1045
1.858
1047
1.789
5.891
1069/1
1069/2
0.910
1069/3
0.950
2.051
1070/1
0.930
1070/2
0.854
993
0.324
637
505
2.509
0.625
1077/1
0.156
1077/2
2.063
501
7.480
507/1
0.809
507/2
1.805
508/1 /क
0.388
508/ 1 /ख
0.405
508/2
510
0.486
0.445
511
512
0.809
1.724
513
0.531
514/1
0.097
514/2/क
0.097
514/2/ख भाग 1 ]
1265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(2) (1)
514/3
0.425 514/4
0.061 514/5
0.060 514/6
0.352 514/8
0.320 515
0.287 516
0.117 517
7.948 545/1
0.313 545/2
0.104 546/1
0.089 546/2/क
0.028 546/2/ख
0.029 546/3
0.077 547
0.963 548/1
0.182 548/2
0.065 549
0.202 550
0.749 551
0.251 552
0.583 555
0.757 556/1
0.790 556/2
0.040 556/3/क
0.072 556/3/ख
0.073 556/4
0.109 556/5
0.218 556/6/क
0.119 556/6/ख
0.119 556/7
0.048 556/8
0.072 556/9
0.344 556/10
0.145 556/11
0.393
0.266 556/12
557
1.740 558
0.085 559
0.069 560
0.121 561
0.283
(2)
(1)
562
0.077
564
0.595
566
0.255
567
0.967
0.344
568
569/1
0.514
569/2/क
0.069
569/2/ख
0.069
570/1
0.172
570/2
0.200
0.866
571
0.098
574/1
574/2
0.036
576
0.073
0.445
577
0.050.
578/1
578/2
0.067
579/1
0.032
0.195
579/2
580/1
0.300
580/2
0.287
581/1/क
0.108
581/1 /ख/1
0.474
581/1 /ख/2
0.463
581 /1 /ग
0.162
581/2
0.242
0.315
583
0.170
584
0.206
585
0.223
586
588/1
0.756
0.592
588/2
589
0.097
590
0.158
591/1
0.160
591/2
0.200
592
0.097
593
0.113
594
0.352
0.134
595
596
0.125 1266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 597
0.138 598
0.146 599
0.097 600
0.721 601
0.077 602
0.089 603
0.045 604
0.267 605
0.425 606
0.008 607/1
0.040 607/2
0.049 608
0.186 609
0.113 610
0.178 612
0.364 613/1
0.102 613/2
0.400 615/1
0.080 615/2
0.216 615/3
0.137. 616
0.275 620/1
0.995 620/2
0.405 621
0.162 622
0.223 623/1
0.086 623/2
0.100 624
0.085 625
0.040 626
0.283 627
0.388 630
0.134 631/1
0.113 631/2
0.049 663/1
0.516 663/1 /क
1.214 663/1/ख
1.717 663/1 /ग
1.227 663/1/घ/1
0.061 663/1 /घ/2
0.172
(2)
(1)
663/1 /घ/3
0.172
663/1/5/1
0.202
663/1/5/2
0.202
663/1/5/3
0.202
0.203
663/1/5/4
663/2
0.566
700
0.271
0.202
705
708
1.113
709
0.105
710
0.425
0.105
711/1
0.801
711/2
715/ 1/क
0.262
0.733
715/ 1/ख
715/2
0.320
0.085
715/3
715/5
0.145
0.040
715/8
715/10
0.161
715/11
0.162
717
0.753
719/1
0.047
0.095
719/2
0.171
719/3
719/4
0.080
0.477
719/5
719/6
0.783
0.443
719/7
0.405.
720
724
1.153
725
0.158
726
0.162
0.287
727
0.128
728/1
0.200
728/2
0.206
729
730
0.539
0.123
731/1
0.043
731/2
732
0.239 भाग 1 ]
1267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2) 733
0.425 734
0.725 736
0.934 1002/1
0.279 1002/2
1.011 1005
4.921 1007
1.870 1010/1
0.607 1010/2
0.379 100/3
0.228 1011 /1 /क
0.074 10% 1/1/ख
0.075 1011/2
0.627 1011/3
0.817 1011/4
0.798 1012
0.494 1013
1.141 1014/1
0.554 1011/2
1.146 1014/3
0.592 1017
0.219 1018
0.324 1023/1
0.607 1023/2
0.607 1024/1
0.223 1024/2
0.405 1025/1
1.323 1025/2
0.442 1027
0.441
0.186 1028/1
1028/2
0.024 1027/3
0.222 1028/4
0.393 1029/2
1.226 1032
0.405 1033
0.591 1034
0.652 1038
0.603 (1)
(2)
1039
0.559
1040
0.243
1043/1
0.263
1043/2
0.413
1043/3
0.206
1043/4
0.251
1044/1 /क
0.445
1044/1 /ख
0.202
1044/2/क
0.303
: 1044/2/ख
0.304
1044/2/ग
0.303
1044/2/घ
0.304
1044/3
0.607
1044/4
0.607
1044/5
0.182
1046/1
0.631
1046/1/क
0.243
1046/2
0.405
1046/3
0.233
1046/4
0.233
1048/1
0.303
1048/2
0.633
1050
0.368
1051
1.615
1052/1
0.202
1052/2
0.555
1053
4.280
1054/1
0.605
1054/2
0.018
1054/3
0.018
1055/1 /क
0.091
1055/1 /ख
0.091
1055/2
0.263
1055/3
0.340
1055/4
0.105
1055/5
0.287
1055/6
0.243
1055/7
0.733 1268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
(1)
(2)
0.223 1055/8
1055/9
0.433
0.340 1055/10
0.256 1055/11
1055/12
0.595
0.384 1055/13
1055/14
0.454 1055/15
0.607
0.204 1055/16/क/1
1055/ 16ख
0.101 1055/16/क/2
0.032 1055/17/क
0.145 1055/17 /ख
0.037 1055/18
0.308
0.073 1055/19
1055/20
0.073
0.073 1055/21
0.243 1056
1057/1
0.324 1057/2
0.526
2.683 1058
9.304 1059
1060
0.113 1061
0.607
0.752 1062/1 /क
0.291 1062/ 1 /ख
1062/2
0.621 1062/3/क
0.337 1062/3 /ख
0.338 1062/4
1.513
2.890 1063/1
1063/2
0.809 1064
0.547 1065/1
0.567 1065/2
0.093 1066
0.753 1067
0.789 1068
0.368
(2)
(1)
0.328
1071 /1/क
0.192
1071/1 /ख
0.130
1071/2
1071/3
0.139
1072/1
0.356
0.389
1072/2
0.615
1073
0.165
999/1क
0.065
999/ 1 ख
0.107
999/1 ग
0.337
999/2
0.343
999/3
0.113
636/1
0.146
636/2
383/1
1.966
1.730
383/2
1.254
383/3
383/4
0.161
2.096
482/1
482/2
0.202
0.272
1075/1
0.133
1075/2
0.841
1078
1079/1
0.453
0.761
1079/2
1080
1.619
0.971
1082/1
0.405
1082/2
योग : 221.826
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
1269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2010
शुद्धि- पत्र
प्र.क्र. 6273 - दस- भू-अर्जन- 2010.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्र . 3611 - दस- भू-अर्जन-2010 , दिनांक 30 मार्च 2010 का प्रकाशन दिनांक 2 अप्रैल 2010 में पृष्ठ क्र . 589 से 597 पर किया गया है जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.
ख. न.
रकबा नं. कुल अर्जित रकबा (1)
(2) .
(3) 134/1क
0.182
0.182 139/1ख/2
0.317
0.317 139/1क/2
0.607
0.607 165
0.119
0.119 167/1
1.796
1.796 170/1
0.421
0.421 227
1.684
1.684 242/2
0.096
0.096 254/1
0.214
0.214 287/1 भ
0.061
0.061 287/1 र
0.081
0.081 287/1स
0.081
0.081 287/1व
0.129
0.129 302/2
0.165
0.165 307/1
0.494
0.494 312
0.061
0.061 313/1क
0.217
0.217 314/ 1 ख
0.421
0.421 331/1 क
0.944
0.944 328
0.263
0.263 352
0.32
0.32 477
0.527
0.527 494
1.163
1.163 499/1 क
0.768
0.768 ख. न.
रकबा नं. कुल अर्जित रकबा (1)
(2)
(3)
0.182
134/1क/1
0.182 139/1 ख/2
0.417
0.417 139/2क/2
0.607
0.607 165
0.129
0.129 167/1
0.559
0.559 170/1
0.121
0.121 227/1
1.684
1.684 242
0.069
0.069 254/1
1.214
1.214 287/1 भ
0.081
0.081 287/1 र
0.121
0.121 287/1स
0.121
0.121 287/1 व
0.121
0.121 302/2
0.162
0.162 307/1
2.494
2.494 312
0.336
0.336
313/1 क
0.227
0.227 314/1ख
0.121
0.121 331/1क
0.644
0.644 328/2
0.262
0.262 352
0.332
0.332 477
0.437
0.437 494
1.263
1.263 499/1 क/1 ख -1 0.768
0.768 1270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2010
ख. न .
रकबा नं. कुल अर्जित रकबा (1)
(2)
(3)
499/1क
0.161
0.161
0.623
0.623
499/1 क/1 ख
499/2
0.363
0.363
0.095
515/1 क
0.095
515/1क
0.095
0.095
531/1
0.089
0.089
1.513
538
1.513
पुनरावृत्ति
0.198
186
0.198
1.068
257
1.068
287/1 छ
0.016
0.016
0.506
319
0.506
शुद्धि- पत्र
रकबा नं.
ख. न .
कुल अर्जित रकबा
(2)
(3) (1)
0.161
0.161
499/1क/2
0.623
0.623
499/1क/1 ख-2
0.263
0.263
499/2
0.095
0.095
515/1 क/ 1
0.095
0.095 515/1 क/2
0.809
0.809
531/1
1.513
1.513
533
प्र.क्र. 6273 - दस - भू-अर्जन- 2010.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. 3611 - दस- भू-अर्जन-2010 , दिनांक 30 मार्च 2010 में पृष्ठ क्र. 577 से 588 पर किया गया है. जिसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है.
ख. न.
रकबा नं. कुल अर्जित रकबा
(2)
(3)
(1)
0.129
560
0.129
0.125
0.125
631/1
737/24
0.509
0.509
0.809
1036/ 1 /ख
0.809
1044/5
0.812
0.812
0.340
1055/10
0.340
रकबा नं.
ख. न .
कुल अर्जित रकबा
(2)
(3) (1)
0.121
0.121 560
0.113
0.113
636/1
0.502 737/24
0.502
0.607
0.607 1036/1 /ख
0.182
0.182
1044/5
0.304
0.304 1055/10
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
संशोधन
खरगोन, दिनांक 1 जून , 2010
क्र. 684 - भू- अर्जन-2010. - तहसील भीकनगांव के ग्राम बोरगांव की निजी भूमि क्षेत्रफल 37.714 हेक्टेयर के भू- अर्जन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 799 दिनांक 23 अप्रैल 2010 में जारी दिनांक 3 अप्रैल , 2006 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हुआ है , इसे दिनांक 3 अप्रैल 2010 पढ़ा जावे , शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.