पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र .- 108- भोपाल- 09-11 .
ममध्यप्रदे श शासन
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 26]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010- आषाढ़ 4, शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 7 जून 2010
क्र. ई- 5-348 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. राजन एस. कटोच , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह , परिवहन विभाग को दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 27 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) डॉ. राजन एस . कटोच की अवकाश की अवधि में श्री आई. एस. दाणी , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
चिकित्सा शिक्षा , आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, गृह , परिवहन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजन एस . कटोच को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. राजन एस. कटोच द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, गृह , परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में डॉ. राजन एस. कटोच को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1423
भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
[भाग 1 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजन एस. कटोच अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(2 ) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अनूप सिंह, अपर कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई - 5-267- आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती आई. एम. चहल, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25 से 31 मई 2010 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमंती आई. एम. चहल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनूप सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती आई. एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई. एम. चहल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-809- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री महेन्द्र ज्ञानी,
आयएएस . , कलेक्टर, जिला मन्दसौर को दिनांक 23 जून से 1 जुलाई 2010 तकं, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री महेन्द्र ज्ञानी की अवकाश की अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मन्दसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला मन्दसौर का प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-415 - आयएएस लीव एक-5.- श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव , भारत भवन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 15 से 30 जून 2010 तक सोलह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया हैं. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती आभा अस्थाना , आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , सहकारिता , पशुपालन , मछलीपालन विभाग एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव , भारत भवन का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र ज्ञानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मन्दसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
(4) श्री महेन्द्र ज्ञानी द्वारा कलेक्टर जिला मन्दसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर, जिला मन्दसौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 8 जून 2010 ( 5 ) अवकाशकाल में श्री महेन्द्र ज्ञानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेन्द्र ज्ञानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 1-235-2010- एक- 5.- श्री अरूण कोचर , भाप्रसे (1994 ) , आयुक्त , आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश तथा संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है .
क्र. ई- 5-843- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे , कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 21 से 30 जून 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई - 5-498- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार दास , आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक12 , 13 एवं 27 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
भाग 1 ]
1425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
भोपाल, दिनांक 10 जून 2010 (2) श्री प्रमोद कुमार दास की अवकाश की अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-267- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती आई. एम. चहल , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 22 से 30 जून 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) श्रीमती आई. एम. चहल की अवकाश की अवधि में श्री सत्यप्रकाश , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(4) श्री प्रमोद कुमार दास द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई. एम. चहल , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4 ) श्रीमती आई. एम. चहल द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सत्यप्रकाश, ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई - 5-160- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री दिलीप मेहरा , आयएएस . , अध्यक्ष , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती आई . एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई . एम. चहल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं .
(2) श्री दिलीप मेहरा की अवकाश की अवधि में श्री एस.सी. बर्धन , आयएएस . , प्रशासकीय , सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष , राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-732- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस . , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 जून 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश की अवधि में श्री आर.के. जैन , अपर कलेक्टर , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
(4 ) श्री दिलीप मेहरा द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.सी. बर्धन, अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 5) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. जैन , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 1-194-2010-5-एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2010 जिसके द्वारा श्रीमती रजनी उइके, भाप्रसे (1999 ) , उपसचिव , राज्य निर्वाचन आयोग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश सूचना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
1426
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
( 5) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 1-240-2010-5- एक. श्री व्ही.सी. सेमवाल , भाप्रसे ( 1985 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग भी घोषित ' किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 जून 2010 क्र. ई - 1-236-2010-5- एक. श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे ( 1994 ) संचालक, उद्यानिकी-सह- मिशन संचालक, उद्यानिकी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के दिनांक 25 मई 2010 से 7 जुलाई 2010 तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनकी उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1985 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-800- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस . , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19, 20 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश चंद्र मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को पूर्व में श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अवकाश अवधि में प्रबंध संचाल, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था , केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 11 जून 2010
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 8 जून 2010 क्र. ई- 5-819- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री केदार शर्मा , आयएएस. , कलेक्टर , जिला खरगौन को दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19, 20 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री केदार शर्मा की अवकाश की अवधि में डॉ. सुदाम पंडरीनाथ खाड़े , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगौन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला खरगौन का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-731 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2010 द्वारा दिनांक 10 से 22 मई 2010 तक, 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था . चूंकि श्री शुक्ला द्वारा अवकाश अवधि समाप्ति के पूर्व उपस्थित होने के कारण दिनांक 22 मई 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री केदार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री केदार शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला खरगौन का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सुदाम पडरीनाथ खाडे, कलेक्टर, जिला खरगौन के प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई - 5-684 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री अमित राठौर , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक भाग 1 ]
1427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. ई- 5-788 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जी. के.
सारस्वत , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग को दिनांक 5 से 14 मई 2010 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री जी. के. सारस्वत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी.के. सारस्वत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 10 जून 2010
क्र. ई - 5-826- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी.वी.
रश्मि, आयएएस. , तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी.वी. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर , अवर सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 जून 2010
क्र. एफ. 3-42-2010-दोए (3 ) .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र भू- योजन तथा विद्युत सुरक्षा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
ग्वालियर संभाग
उप यंत्री
1 श्री रविन्द्र कुमार मोदी
भोपाल, दिनांक 9 जून 2010
क्र. एफ. 3-21-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(3) (2)
ग्वालियर संभाग
1 श्री उदयभान मांझी
वनक्षेत्रपाल
सागर संभाग
वनक्षेत्रपाल 1 श्री भूपतसिंह गौड़
क्र. एफ. 3-22-2010 - दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1) (2)
(3)
जबलपुर संभाग
1 श्री ललित शाक्यवार सहायक पुलिस अधीक्षक 2 श्री गजेन्द्र सिंह कंवर उप पुलिस अधीक्षक 3 डॉ. शिवेश सिंह बघेल
उप पुलिस अधीक्षक 4 श्री मंजीत सिंह चावला
उप पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस अधीक्षक 5 कु. अंजूलता पटले
उप पुलिस अधीक्षक 6 श्री जयराम कुबेर
उज्जैन संभाग
7. श्री गोपाल सिंह धाकड़
उप पुलिस अधीक्षक
अति. पुलिस अधीक्षक 8 सुश्री चैत्रा एन .
9 श्री शशिकान्त कनकने उप पुलिस अधीक्षक
सागर संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 10 श्री सुनील कुमार शिवहरे
उप पुलिस अधीक्षक 11 श्री सुनील कुमार पाटीदार 1428
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2)
(3)
भोपाल संभाग
12 श्रीमती रिचा राय
उप पुलिस अधीक्षक 13 श्रीमती बीना सिंह
उप पुलिस अधीक्षक 14 सुश्री पार्वती सोलंकी
उप पुलिस अधीक्षक
इन्दौर संभाग
15 डॉ. नीरज चौरसिया
उप पुलिस अधीक्षक 16 श्री गौतम सोलंकी
उप पुलिस अधीक्षक 17 श्री धर्मवीर मांगोदिया
उप पुलिस अधीक्षक 18 श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया उप पुलिस अधीक्षक
रीवा संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 19 श्री विक्रम सिंह कुशवाहा
ग्वालियर संभाग
20 कु. रश्मि अग्रवाल
उप पुलिस अधीक्षक 21 श्री विक्रम सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस अधीक्षक 22 श्री कमलेश कुमार खरपते
23 कु. आरती महाजन
उप पुलिस अधीक्षक 'क्र. एफ. 3-45-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र स्विच गैयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
उज्जैन संभाग
सहायक यंत्री 1 श्री पी.सी. राजगुरू
क्र. एफ. 3-50-2010- दोए ( 3 ) . - राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु.
पदनाम (2)
(1)
(3)
उच्चस्तर
इन्दौर संभाग
1 श्री प्राक्रम सिंह चन्द्रावत जिला आबकारी अधिकारी (1)
(2)
(3)
निम्नस्तर
इंदौर संभाग
जिला आबकारी अधिकारी 1 श्री बृजेन्द्र कोरी
क्र. एफ. 3-53-2010-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
(3)
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
1 श्री घनश्याम सिरसाम
सहायक संचालक भोपाल, दिनांक 16 जून 2010
क्र. एफ. 3-27-2010-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि- तृतीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
वनक्षेत्रपाल 1 श्री उदयभान मांझी
सागर संभाग
वनक्षेत्रपाल 2 श्री भूपतसिंह गौड़
क्र. एफ. 3-4-2010-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(1)
(3)
उच्चस्तर इंदौर संभाग
1 श्री ब्रजेन्द्र कोरी
जिला आबकारी अधिकारी भाग 1 ]
1429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
क्र. एफ. 3-12-2010- दोए (3 ) .- राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र खनिज प्रबन्ध ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
(1)
(2)
(3) परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
उच्चस्तर
(1)
(2)
(3)
जबलपुर संभाग
उच्चस्तर
1 श्रीमती पारू मालवीय
हाउस मास्टर जबलपुर संभाग
निम्नस्तर
1 श्री रविन्द्र परमार
सहायक भौमिकी विद
इंदौर संभाग
सहायक भौमिकी विद
2 कु. मन्नु डामोर
1 श्रीमती कल्पना पंवार
भोपाल संभाग
मेट्रन
2 श्री उमेश सिंह ठाकुर
मेट्रन
सहायक भौमिकी विद
3 श्रीमती प्रिति ठाकुर
शिक्षक
3 श्री प्रदीप बागड़े
ग्वालियर संभाग
भोपाल संभाग
सहायक भौमिकी विद
4 श्री प्रदीप कुमार भूरिया
4 श्री ऋषि दुबे
मेट्रन
निम्नस्तर
हाउस मास्टर
5 श्री सुकेशी तिर्की
रीवा संभाग
जबलपुर संभाग
1 श्री बंसत राम
सहायक भौमिकी विद
मेट्रन
6 श्री शशिकान्त ठाकुर
ग्वालियर संभाग
7 श्री अरुण कुमार बढोलिया मेट्रन
हाउस मास्टर
8 श्री अनुज कुमार शर्मा
2 श्री सावन सिंह चौहान
सहायक भौमिकी विद
सागर संभाग
9 श्री अकबर खान
हाउस मास्टर
उज्जैन संभाग
10 श्रीमती शोभना चौहान
शिक्षक
11 श्री राकेश मोहन दुबे
मेट्रन
क्र. एफ. 3-8-2010-दोए ( 3 ) . - राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र प्रथम प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- ए ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
हाउस मास्टर
12 श्री मुक्ता अवस्थी
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर उज्जैन संभाग
जिला संयोजक
1 श्रीमती शकुन्तला डामोर
क्र. एफ. 3-30-2010-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा- प्रथम (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
जबलपुर संभाग
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
अनु.
(1)
(2)
(3) 2 श्रीमती वत्सला शिवहरे
वि.खण्ड अधि.
3 श्रीमती शिल्पा जैन
जिला संयोजक
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक
1 श्री संजय कुमार दुबे
क्र. एफ. 3-48-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय 1430
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2)
(1)
(3)
राजस्वनिरीक्षक 2 श्री नरेन्द्र कुमार खरे
3 श्री जयभान शाह उईके
राजस्व निरीक्षक
डिप्टी कलेक्टर 4 श्रीमती सपना एम. लोवंशी
सागर संभाग
5 कु. विनीता जैन
नायब तहसीलदार ( सश्रेय)
राजस्व निरीक्षक 6 श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 7 श्री कृष्ण कुमार दुबे
भोपाल संभाग
8 श्री रामजी तिवारी
राजस्व निरीक्षक 9 श्री मोतीलाल अहिरवार
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय )
राजस्व निरीक्षक 10 श्री सुशील कुमार
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 11 श्री शिरोमन सिंह कुशवाह
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 12 श्री बृजकिशोर शर्मा
13 श्री विश्राम शाक्य
राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
राजस्व निरीक्षक 14 श्री शत्रुहन सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 15 श्री सुरेश यादव
राजस्व निरीक्षक 16 श्री रामकुमार जाटव
राजस्व निरीक्षक 17 श्री रामप्रसाद बरेलिया
रीवा संभाग
सहायक कलेक्टर 18 श्री एम.सी.बी. चक्रवर्ती
राजस्व निरीक्षक 19 श्री रामकनेश साकेत
20 श्री त्रिलोक सिंह पन्साम
राजस्व निरीक्षक
इंदौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 21 श्री मनोहर अत्रे
राजस्व निरीक्षक 22 श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले
राजस्व निरीक्षक 23 श्री ओमप्रकाश बेड़ा
राजस्व निरीक्षक 24 श्री महेन्द्र गौड़
राजस्व निरीक्षक 25 श्री पंकज यादव
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
1 श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड़
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 2 श्री बृजबिहारी दुबे
सागर संभाग
3 श्री ललित वेद
राजस्व निरीक्षक (1)
(2)
(3)
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति
5 श्री नवल किशोर प्रभाकर
राजस्व निरीक्षक
सहा.अधि. भू-अभिलेख 6 श्री लटूरीलाल करोरिया
नायब तहसीलदार 7 श्रीमती अलका सिंह
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 8 श्री लालसिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 9 श्री शिवदायल शर्मा
10 श्री लोकमणि शाक्य
राजस्वनिरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 11 श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह
राजस्व निरीक्षक 12 श्री मुन्नालाल गौड़
रीवा संभाग
सहायक कलेक्टर 13 डॉ. के. वासूकी
राजस्व निरीक्षक 14 श्री संतोष कुमार अरिहा
राजस्व निरीक्षक 15 श्री भुवनेश्वर सिंह
16 श्री भरत सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्वनिरीक्षक 17 श्री कौशल सिंह
राजस्व निरीक्षक 18 श्री कोमलसिंह बनवासी
राजस्व निरीक्षक 19 श्री हरिहर प्रसाद पनिका
राजस्व निरीक्षक 20 श्री गोरेलाल सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 21 श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 22 श्री एच.एस. धुर्वे
इंदौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 23 श्री बालकिशोर सालवी
राजस्व निरीक्षक 24 श्री सरदारसिंह मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 25 श्री भगवानसिंह ठाकुर
26 श्री रमेशसिंह सिसोदिया
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 27 श्री मोहम्मद अयाज
राजस्व निरीक्षक 28 श्री धीरेश प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 29 श्री सुनील करवरे
राजस्व निरीक्षक 30 श्री विनय मोहन तिवारी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री शिवकान्त पाण्डे
राजस्व निरीक्षक 32 श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई
33 श्री बालचन्द्र देवलिया
सहा. अधि. भू-अभिलेख 34 श्री पुरुषतोत्तम लाड़
सहा. अधि. भू- अभिलेख भाग 1 ]
1431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2)
(3) (1)
35 श्री कुंवर सिंह चौहान
सहा. अधि. भू-अभिलेख 36 श्री रेमसिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक ,
राजस्व निरीक्षक 37 श्री नंदकिशोर मालवीय
क्र. एफ. 3-6-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( पुस्तको सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर इंदौर संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री सुदाम पढ़रीनाथ खाड़े
डिप्टी कलेक्टर 2 श्रीमती माया अवस्थी
डिप्टी कलेक्टर 3 श्रीमती रंजना मुजाल्दे
डिप्टी कलेक्टर 4 डॉ. अभय सिंह खरारी
नायब तहसीलदार 5 श्री शक्तिसिंह चौहान
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 6 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी
डिप्टी कलेक्टर 7 श्रीमती रानि पासी
डिप्टी कलेक्टर 8 श्री प्रवीण फुलपगारे
रीवा संभाग
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )' 9 श्री एम.सीबी. चक्रवती
सहायक कलेक्टर 10 श्री जे.पी. आईरिन सितिया
सहायक कलेक्टर 11 डॉ. के. वासूकी
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 12 श्रीमती ईला तिवारी
डिप्टी कलेक्टर 13 श्री उमरावसिंह मरावी
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 14 श्रीमती लक्ष्मी गामड़
भोपाल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 15 श्री विशाल चौहान
डिप्टी कलेक्टर 16 श्री संदीप कुमार सोनी
डिप्टी कलेक्टर 17 श्री इच्छित गढपाले
डिप्टी कलेक्टर 18 श्री विवेक कुमार रघुवंशी
डिप्टी कलेक्टर 19 श्री मेहताब सिंह
(3) (2)
(1)
निम्नस्तर
होशंगाबाद संभाग
डिप्टी कलेक्टर 1. श्री प्रदीप जैन
डिप्टी कलेक्टर 2 श्रीमती श्वंता पंवार
डिप्टी कलेक्टर 3 श्री कृष्ण कुमार रावत
सहायक कलेक्टर 4 श्री भरत यादव
डिप्टी कलेक्टर 5 कु. प्रियंका पालीवाल
अधीक्षक भू- अभिलेख 6 श्री पूनमचन्द्र जांगडे
ग्वालियर संभाग
सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख 7 श्री एम.एल. गुप्ता
सहा. अधीक्षक भू- अभिलेख 8 श्री छोटेसिंह गुर्जर
डिप्टी कलेक्टर 9 श्री रिंकेश कुमार वैश्य
सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख 10 श्री कृष्ण कुमार तिवारी
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री हृदयेश श्रीवास्तव
12 श्री केशव सिंह
सहा . अधीक्षक, भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 13 श्री प्रदीप कुमार ऋषिश्वर
राजस्व निरीक्षक 14 श्री बृजकिशोर शर्मा
15 श्री बनीसिंह वर्मा
सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख 16 श्री श्यामबाबू सिरोठिया
सहा. अधीक्षक भू- अभिलेख 17 श्री अशोक कुमार सक्सेना
राजस्व निरीक्षक 18 श्री. मनोज दिवाकर
सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख 19 श्री ओमप्रकाश गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 20 श्री सतेन्द्र सिंह तौमर
डिप्टी कलेक्टर 21 श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल
डिप्टी कलेक्टर 22 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव
डिप्टी कलेक्टर 23 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 24 श्री राजकुमार खत्री
डिप्टी कलेक्टर 25 कु. निमिषा जायसवाल
सहायक कलेक्टर 26 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह
डिप्टी कलेक्टर 27 कु. नेहा भारतीय
सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख 28 श्री शारदा प्रसाद चढ़ार
राजस्व निरीक्षक 29 श्री धनीराम गौड़
नायब तहसीलदार 30 श्री विनय कुमार रिझारिया
इंदौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 31 श्री राजेन्द्र सिंह पंवार
राजस्व निरीक्षक 32 श्री बिहारीलाल कुमरावत
राजस्व निरीक्षक 33 श्री काशीराम वास्कले
राजस्व निरीक्षक 34 श्री सुरेशचन्द जमरे 1432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2)
(3) 35 श्री श्रीराम कास्डे
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 36 श्री महेन्द्र गौड़
37 श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 38 श्री कुवंरसिंह चौहान
सहा. अधीक्षक भू- अभिलेख 39 श्री आपसिंह कटारा
राजस्व निरीक्षक
सहायक कलेक्टर 40 कु. स्वाती मीणा
सहायक कलेक्टर 41 श्री संकेत एस. भोड़वे
42 श्रीमती रिंकी बामनिया
नायब तहसीलदार
डिप्टी कलेक्टर 43 कु. माधवी नागेन्द्र
44 श्री देवकुवंर जामोद
नायब तहसीलदार
डिप्टी कलेक्टर 45 श्री अखिलेख कुमार जैन
46 श्री कैश्या सोलंकी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 47 श्री हिरालाल इस्क्या
48 श्री जगन्नाथ वास्कले
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 49 श्री गजानंद चौहान
राजस्व निरीक्षक 50 श्री रामदास मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 51 श्री कुलंदीप खेड़े
52 श्री ओंकार मनाग्रे
राजस्व निरीक्षक 53 श्री अभय भटोरे
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 54 श्री अनिल कुमार मण्डलोई
55 श्री महेन्द्र चौहान
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 56 श्री रणजीत सिंह चौहान
57 श्री बालकिशोर सालवी
राजस्व निरीक्षक 58 श्री राजाराम कन्नौज
राजस्वनिरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 59 श्री सरदार सिंह मण्डलोई
60 श्री भागीरथ वाखला
राजस्व निरीक्षक 61 श्री रमेश सिंह सिसोदिया
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 62 श्री बलराम चौहान
63 श्री मोहम्मद अयाज
राजस्व निरीक्षक 64 श्री धीरेश प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 65 श्री संतोष ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 66 श्री विनोद साहू
उज्जैन संभाग
67 श्री बाबूलाल खराड़ी
अधीक्षक भू-अभिलेख
सहायक कलेक्टर 68 श्री नागरगोजे मदन विभिषण
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 69 श्रीमती निधि सिंह राजपूत
डिप्टी कलेक्टर 70 कु. सुरभि सोनी
डिप्टी कलेक्टर 71 कु. सुनिता खण्डायत
डिप्टी कलेक्टर 72 श्री अभिषेक दुबे
73 श्री रजनीश कसेरा
डिप्टी कलेक्टर
राजस्व निरीक्षक 74 श्री नारदसिंह पन्दे गौड़
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
डिप्टी कलेक्टर 75 श्री वीरसिंह चौहान
76 श्री मोहम्मद सिराज
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 77.श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा
78 श्री प्रकाश सिंह चौहान
डिप्टी कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर 79 श्री आदेश राय
भोपाल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 80 कु. वंदना मैहरा
81 श्रीमती माधवी वर्मा
डिप्टी कलेक्टर
रीवा संभाग
डिप्टी कलेक्टर 82 कु. विमलेश सिंह
83 श्री कोशल सिंह
राजस्व निरीक्षक 84 श्री रामकलेश साकेत
राजस्व निरीक्षक 85 श्री भरत सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 86 श्री रामसिंह धुर्वे
87 श्री त्रिलोक सिंह पन्साम
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 88 श्री राजेन्द्र दास पनिका
सागर संभाग
89 श्री दिनेश असाटी
राजस्व निरीक्षक 90 श्री संदीप विश्वास
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 91 श्री कृष्ण कुमार दुबे
भोपाल संभाग
92 श्री मोतीलाल अहिरवार
नायब तहसीलदार 93 श्री गोविन्द दास दोहरे
सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
नायब तहसीलदार 94 श्री सुशील कुमार
डिप्टी कलेक्टर 95 कु. लंता शरणागत
क्र. एफ. 3-54-2010-दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा- द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री लटुरीलाल करोरिया
सहा.अधी. भू- अभिलेख 2 श्री रामजी तिवारी
राजस्व निरीक्षक भाग 1 ]
1433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2)
(3) (1)
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 3 श्री संजय कुमार दुबे
इंदौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री मोबिन खान
राजस्व निरीक्षक 5 श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले
राजस्व निरीक्षक 6 श्री विश्वमोहन तिवारी
राजस्व निरीक्षक 7 श्री ओम प्रकाश बेड़ा
राजस्व निरीक्षक 8 श्री महेन्द्र गौड़
निम्नस्तर
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री चन्द्रकुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 2 श्री ललित वेद
राजस्व निरीक्षक 3 श्री धनीराम गौड़
राजस्व निरीक्षक 4 श्री कृष्ण गोपाल दुबे
भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 5 श्री मोतीलाल अहिरवार
नायब तहसीलदार 6 श्री सुनील कुमार
नायब तहसीलदार 7 श्रीमती अलका सिंह
नायब तहसीलदार 8 श्री शत्रुहन सिंह चौहान
ग्वालियर संभाग
सहा. अधि. भू- अभिलेख 9 श्री रामबाबू सिरोठिया
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 10 श्री संतोष कुमार अरिहा
राजस्व निरीक्षक 11 श्री कौशल सिंह
राजस्व निरीक्षक 12 श्री त्रिलोक सिंह पन्साम
राजस्व निरीक्षक 13 श्री हरिहर प्रसाद पनिका
राजस्वनिरीक्षक 14 श्री गौरेलाल सिंह मरावी
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 15 श्री एच. एस. धुर्वे
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 16 श्री नरेन्द्र कुमार खरे
राजस्व निरीक्षक 17 श्री बृजबिहारी दुबे
राजस्व निरीक्षक 18 श्री जगभान शाह उईके
राजस्व निरीक्षक 19 श्री प्रमोद कुमार उपगड़े
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 20 श्री बालकिशोर सालवी
राजस्व निरीक्षक 21 श्री सरदारसिंह मण्डलोई
(3) (1)
(2)
राजस्व निरीक्षक 22 श्री भगवानसिंह ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 23 श्री महेन्द्रसिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक 24 श्री रमेशसिंह सिसोदिया
राजस्व निरीक्षक 25 श्री मोहम्मद अयाज
राजस्व निरीक्षक 26 श्री धीरेश प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 27 श्री मनोहर अत्रे
राजस्वनिरीक्षक 28 श्री सुनील करवरे
राजस्व निरीक्षक 29 श्री शिवकान्त पाण्डे
सहा. अधी . भू- अभिलेख 30 श्री पुरुषोत्तम लाड़
सहा. अधी. भू- अभिलेख 31 श्री कुंवर सिंह चौहान
राजस्वनिरीक्षक 32 श्री रेमसिंह बघेल
33 श्री नंदकिशोर मालवीय
सहा. अधी. भू- अभिलेख क्र. एफ. 3-24-2010- दोए ( 3 ) . - राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
डिप्टी कलेक्टर 1 श्री प्रदीप जैन
सहायक कलेक्टर 2 श्री भरत यादव
डिप्टी कलेक्टर 3 श्रीमती प्रियंका पालीवाल
डिप्टी कलेक्टर 4 श्रीमती श्वेता पंवार
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 5 कु. निमिषा जायसवाल
डिप्टी कलेक्टर 6 कु. नेहा भारतीय
7 श्री विशेष गढ़पाले
सहायक कलेक्टर
भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 8 श्री मोतीलाल अहिरवार
सहायक कलेक्टर 9 श्री श्रीमन शुक्ल
डिप्टी कलेक्टर 10 श्री संदीप कुमार सोनी
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री विवेक कुमार रघुवंशी
ग्वालियर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 12 श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल 1434
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2)
(3)
रीवा संभाग
13 श्री उमराव सिंह मरावी
डिप्टी कलेक्टर 14 श्री रामकलेश साकेत
राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 15 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी
डिप्टी कलेक्टर 16 श्रीमती निधि सिंह राजपूत
17 श्री वि. किरण गोपाल
सहायक कलेक्टर
राजस्व निरीक्षक 18 श्री संजय कुमार दुबे
19 श्री प्रकाश सिंह चौहान
डिप्टी कलेक्टर 20 श्री आदेश राय
डिप्टी कलेक्टर
इन्दौर संभाग
21 श्री रमेश सिंह सिसोदिया
राजस्व निरीक्षक
निम्नस्तर
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 1 श्री राजकुमार खत्री
राजस्व निरीक्षक 2 श्री कृष्ण कुमार दुबे
राजस्व निरीक्षक 3 श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव
4 श्री ललित वेद
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 5 श्री धनीराम गौड़
भोपाल संभाग
6 श्री रामजी तिवारी
राजस्व निरीक्षक 7 श्री लुहारसिंह चिचाम
सहा. अधी. भू- अभिलेख
नायब तहसीलदार 8 श्रीमती अलका सिंह
नायब तहसीलदार 9 श्री सुशील कुमार
डिप्टी कलेक्टर 10 कु. वंदना मेहरा
11 श्री विशाल चौहान
डिप्टी कलेक्टर 12 श्री मेहताब सिंह
डिप्टी कलेक्टर
ग्वालियर संभाग
13 श्री देवीसिंह तौमर
सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 14 श्री प्रदीप कुमार ऋषिश्वर
राजस्व निरीक्षक 15 श्री शत्रुहन सिंह चौहान
16 श्री श्यामबाबू सिरोठिया
सहा. अधी. भू- अभिलेख 17 श्री अशोक कुमार सक्सेना सहा. अधी. भू-अभिलेख 18 श्री शिवदयाल शर्मा
राजस्व निरीक्षक 19 श्री लोकमणि शाक्य
राजस्व निरीक्षक (1)
(2)
(3)
राजस्व निरीक्षक 20 श्री सुरेश यादव
डिप्टी कलेक्टर 21 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव
डिप्टी कलेक्टर 22 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर
रीवा संभाग
23 श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी
सहा. अधी. भू-अभिलेख 24 श्री त्रिलोक सिंह पन्साम
राजस्व निरीक्षक 25 श्री कौशल सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 26 श्री संतोष कुमार अरिहा
27 श्री भरत सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 28 श्री भुवनेश्वर सिंह
राजस्व निरीक्षक 29 श्री हरिहर प्रसाद पनिका
राजस्व निरीक्षक 30 श्री कोमलसिंह वनवासी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री गोरेलाल सिंह मरावी
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 32 श्रीमती मधुरानि तेवतिया
डिप्टी कलेक्टर 33 श्रीमती सुनीता खण्डायत
राजस्व निरीक्षक 34 श्री नरेन्द्र कुमार खरे
राजस्व निरीक्षक 35 श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड़
डिप्टी कलेक्टर 36 श्री वीरसिंह चौहान
डिप्टी कलेक्टर 37 श्री प्रवीण फुलपगारे
नायब तहसीलदार 38 श्री सुरेशचन्द्र परस्ते
डिप्टी कलेक्टर 39 श्री अखिलेश कुमार जैन
इन्दौर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 40 डॉ. अभयसिंह खरारी
राजस्व निरीक्षक 41 श्री सरदारसिंह मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 42 श्री भगवान सिंह ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 43 श्री महेन्द्र सिंह बघेल
44 श्री धीरेश प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 45 श्री मनोहर अत्रे
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 46 श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले
47 श्री विनय मोहन तिवारी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 48 श्री ओमप्रकाश बेड़ा
49 श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 50 श्री पंकज यादव
राजस्वनिरीक्षक 51 श्री पुरुषोत्तम लाड़
राजस्व निरीक्षक 52 श्री बालचन्द्र देवलिया
53 श्री रेमसिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनूतिवारी , उपसचिव.
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 जून 2010
फा. क्र. 17 (ई ) 51-2005- इक्कीस- ब- ( एक) .- राज्य शासन, एत्दद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील कुमार अवस्थी, विशेष न्यायाधीश, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय , धार की सेवाएं खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 5-14-2010- उन्तीस (2 ) दिनांक 31 मई 2010 द्वारा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के संबंध में दी गई सहमति के फलस्वरूप अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.
भोपाल , दिनांक 11 जून 2010
फा. 3 ( बी) 3-2010 -इक्कीस- ब( एक).-निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रहलाद सिंह गज्जाम , सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजगढ़ ( वर्तमान में निलंबित, मुख्यालय , बैतूल ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) किये जाने की अनुशंसा की है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रहलाद सिंह गज्जाम, सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजगढ़ ( वर्तमान में निलंबित, मुख्यालय , बैतूल ) को दण्ड स्वरूप सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) किया जाए.
अतः , मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 , के उपनियम ( 9 ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा , राज्य शासन , श्री प्रहलाद सिंह गज्जाम, सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजगढ़ (वर्तमान में निलंबित, मुख्यालय , बैतूल ) के पद से ( सेवा से ) दीर्घशास्ति स्वरूप पदच्युत (Dismiss ) करता है.
1435
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
श्री कोमल सिंह, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शहडोल, मध्यप्रदेश
क्र. 3 (ए) 5-10- इक्कीस- ब-( एक) .- यह कि आपने दिनांक 15 नवम्बर 2007 को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है.
यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.
उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.
अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) एवं मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.
आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी , जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
श्रीमती पुष्पलता दवे , न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, वर्ग -1 , भीकनगांव न्यायिक जिला मंडलेश्वर मध्यप्रदेश
क्र. 3 ( ए) 5-10 - इक्कीस - ब-( एक).-यह कि आपने दिनांक 10 अप्रैल 2009 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.
यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है .
उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.
1436
अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) एवं मूलभूत नियम 56 ( 3 ) तथा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है .
आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी , जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.
श्री जयदेव पाराशर , अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
क्र. 3 ( ए) 5-10 - इक्कीस-ब-( एक).- यह कि आपने दिनांक 23 दिसम्बर 2005 को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है .
यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.
उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.
अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) एवं मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.
आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी , जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
श्रीमती मीरा बिल्लौरे , अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश , सेंधवा, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश
क्र. 3 ( ए) 5-10- इक्कीस ब ( एक). यह कि आपने दिनांक 15 अक्टूबर 2007 को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसारं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.
उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.
अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 के नियम, 42 ( 1 ) ( बी ) एवं मूलभूत नियम, 56 (2 ) ( ए) तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग . करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है .
आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी , जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2010
फा. क्र. 17(ई ) 10-2001 - इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह बघेल, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन की सेवाएं, आयुक्त विभागीय जांच के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 जून 2010
फा. क्र. 1 ( बी) 42-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2004 एवं 28 जनवरी 2005 द्वारा नियुक्त शास. अभि. लोक अभियोजक/ भाग 1 ]
1437
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, झाबुआ के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है . यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है:-
( 1 ) श्री मानसिंह भूरिया, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, झाबुआ दिनांक 15 दिसम्बर 2008 से 14 दिसम्बर 2011 तक.
(2) श्री शशिकान्त जोशी, अति. शास. अभि. /अति. लोक अभियोजक, झाबुआ दिनांक 15 दिसम्बर 2008 से 14 दिसम्बर 2011 तक.
(3) श्री जुवान सिंह डाबर, अति. शास . अभि./अति. लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , झाबुआ दिनांक 15 दिसम्बर 2008 से 14 दिसम्बर 2011 तक.
(4) श्री दीपक भण्डारी, अति. शास. अभि./अति. लोक अभियोजक, झाबुआ दिनांक 29 जनवरी 2009 से 28 जनवरी 2012 तक.
भोपाल , दिनांक 11 जून 2010
फा. क्र. 1 (बी) -23-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी, पुत्र स्व. श्री श्यामलाल त्रिपाठी , अति. लोक अभियोजक को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, उमरिया नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 17 ( ई ) 35-05 - इक्कीस ब ( दो ) - विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक-59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक-39 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से निम्न अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला अनूपपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के लिये अनुसूची के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को दो वर्ष के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:-
अनुसूची
पदेन सदस्य जिला
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1
अनूपपुर
श्री महेश्वर मेहरा पुत्र श्री रोशन मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता निवासी जैतहरी जिला अनूपपुर
(म. प्र. ) .
भोपाल, दिनांक 15 जून 2010
फा. क्र. 1 (बी) -18-04- इक्कीस - ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्री नारायण जाधव, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, मण्डलेश्वर सत्र खण्ड बड़वानी राजस्व जिले सेंधवा के कार्यकाल में दिनांक 11 अक्टूबर 2008 से 10 अक्टूबर 2011 तक तीन वर्ष वृद्धि करता है . किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) 16-04- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2004 द्वारा नियुक्त जिला शासकीय अभिभाषक/अति. शास . अभिभाषक/लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक, खरगौन के कार्यकाल में निम्नलिखित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
(1 ) श्री विष्णु मोहन जोशी, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, मण्डलेश्वर दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.
(2 ) श्री सुरेश चन्द्र झापुड़ ( पाटीदार ) अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, मण्डलेश्वर दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.
(3 ) श्री कोदू प्रसाद त्रिपाठी , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक खरगौन अति. लोक अभियोजक दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.
(4) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, खरगौन दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.
(5 ) श्री जगदीश चन्द्र माहेश्वरी , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, बड़वाह दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.
1438
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(6 ) श्री राजकुमार अत्रे , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, फास्ट ट्रेक कोर्ट, खरगौन दिनांक 3 मार्च 2009 से तीन वर्ष 3 मार्च 2012 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालयं, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 जून 2010
क्र. डी- 15-13-2010- चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन्,. 1973) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-25-92- चौदह- 3, दिनांक 12 मई 1995 द्वारा राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील की अनुसूची में उल्लेखित 115 ग्रामों के क्षेत्र को ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित करने हेतु माचलपुर में मंडी स्थापित की गई थी.
और, चूंकि, राज्य सरकार ने अब उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित जिला राजगढ़ की तहसील जीरापुर के ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है .
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , " उक्त मंडी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मंत्रालय , भोपाल द्वारा प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:-
अनुसूची
( 1 ) बांगपुरा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 जून 2010
क्र.-डी- 15-13-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल , अपर सचिव.
Bhopal , the 9th June 2010
No. D - 15-13-2010 - XIV - 3.- WHEREAS , by this department Notification No. 15-25-92 - XIV- 3 dated 12th May 1995 issued under the provisions of sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government have established Market at Machalpur for regulation of purchase and sale of the Agricultural produces specified in the schedule of the said Notification in the area comprising of 115 villages specified in the schedule of the said Notification (herein after referred to as the " said market area" ) in Tehsil Jirapur of district Rajgarh .
AND, WHEREAS , it is now proposed to alter the limit of the " said market area " by including therein the area comprising of villages specified in the schedule below in Jirapur Tehsil of district Rajgarh (hereinafter referred to as the " said area " ) .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (i ) of sub- section ( 1 ) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the " said market area " by including therein the " said area " .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Mantralaya , Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette " will be considered by the State Government: -
SCHEDULE
1. Bangpura.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. S. BAGHEL , Addl . Secy .
भाग 1 ]
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जून 2010
क्र. एफ 1 (ए ) 101-2008-ब- 2-दो. ( 1 ) श्री एस. पी . सिंह, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, देवास को दिनांक 29 मई से 4 जून 2010 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-
( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
(2 ) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
(3 ) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) श्री एस. पी . सिंह, भापुसे. , की अवकाश अवधि में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी , विसबल, इन्दौर को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ पुलिस अधीक्षक, देवास का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) श्री एस. पी . सिंह, भापुसे. , द्वारा पुलिस अधीक्षक देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी , विसबल , इन्दौर पुलिस अधीक्षक, देवास के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री एस . पी. सिंह, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री एस. पी. सिंह, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . पी . सिंह , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. एफ. 1 (ए) 166-1994- ब-2-दो.-1. श्री आर.एस. मीणा , भापुसे. , महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 14 जून से 3 जुलाई 2010 तक, कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12, 13 जून 2010 एवं 4 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. श्री आर. एस . मीणा, भापुसे . की अवकाश अवधि में श्री प्रेमसिंह विष्ट , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर को वर्तमान कर्तव्योंके साथ - साथ उप पुलिस महानिरीक्षक , छतरपुर रेंज, छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
1439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
3. श्री आर. एस . मीणा, भापुसे. द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक , छतरपुर, रेंज छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रेम सिंह विष्ट, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज , छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
4. अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
5. अवकाशकाल में श्री आर. एस . मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
क्र. एफ.1 ( ए ) 256-1988- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2010 द्वारा श्री अनिल कुमार भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता) , पु.मु. भोपाल को दिनंक 12 से 17 मई 2010 तक, कुल छः दिन का अर्जित अवकाश एवं खण्डवर्ष 2008- 09 (विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत सपरिवार " चेरापूंजी ( मेघालय ) " जाने की अनुमति प्रदान की गई है.
2. श्री अनिल कुमार, भापुसे . द्वारा उक्त अवकाश एवं अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया गया है . अतः राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त पैरा ( 1 ) में उल्लेखित आदेश दिनांक 22 मई 2010 को निरस्त किया जाता है .
क्र. एफ. 1 ( ए) 157-1995- ब-2-दो.-1. श्री संजीव शमी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना , विशेष शाखा, पु.मु. , भोपाल को शासन आदेश क्रमांक एफ 1-58-2010- ब-2-दो, दिनांक 1 जून 2010 द्वारा इटली/फ्रांस की निजी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है . उक्त आदेश के तारतम्य में श्री शमी को दिनांक 31 मई से 18 जून 2010 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 मई एवं 19, 20 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
2. श्री संजीव शमी, भापुसे. की अवकाश अबधि में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) पु.मु. , भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना विशेष शाखा , पु.मु. , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
3. श्री संजीव शमी, भापुसे. द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर 1440
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
[भाग 1 श्री राजेश गुप्ता, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पुं.मु. , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
3. श्री आर.के. मराठे, भापुसे. , द्वारा सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल , छिन्दवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर उपरोक्तानुसार निर्देशित अधिकारी उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
4. अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
4. अवकाश से लौटने पर श्री आर . के. मराठे , भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 8 वीं वाहिनी, विसबल , छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
5. अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
5. अवकाशकाल में श्री आर. के. मराठे, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.के. मराठे, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 14 जून 2010
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव
बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल क्र. एफ 1 ( ए) 103-2005-ब- 2-दो.-1. श्री आर.के. मराठे, भापुसे. , सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल , छिन्दवाड़ा को दिनांक 29 मई से 4 जून 2010 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-
भोपाल, दिनांक 11 जून 2010 ( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
( 2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
( 3 ) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
क्र. एफ. 2-12-2008- तैंतालीस - बीस सूत्र . इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2009 द्वारा राज्यस्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का कार्यकाल दिनांक 19 दिसम्बर 2009 से छः माह के लिए बढ़ाया गया था, पुनः एतद्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त 2010 तक बढ़ाया जाता है.
2. श्री आर.के. मराठे , भापुसे. , की अवकाश अवधि में उप सेनानी 8 वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सेनानी 8 वीं वाहिनी , विसबल, छिन्दवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कंचन जैन, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
...भोपाल, दिनांक 16 जून 2010
क्र. एफ. 3-5-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-5-2010- बत्तीस , दिनांक 16 फरवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित देवास विकास योजना 2011 में निम्नलिखित भाग 1 ]
1441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्षेत्रफल क्रमांक
उपांतरण पश्चात्
(वर्गमीटर में)
(3)
(4) (1)
(2)
1
देवास
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग उपांतरित भू- उपयोग (5)
(6)
वाणिज्यिक.
0.947 हेक्टेयर
सर्वे क्र. 101
एवं 95.
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
योग ..
0.947 हेक्टेयर
2. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मन्दसौर, दिनांक 10 जून 2010
क्र. 500- सा.- लेख-2010.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड- एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां म.प्र . शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (4 ) 15-99- बी-3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 1 जून 2010 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड- एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक ( 1 ) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-
थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया (स्तंभ क्रमांक -3 )
वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार
(स्तंभ क्रमांक-2 )
राजस्व ग्राम का नाम (स्तंभ क्रमांक -1 )
1. पडेरिया
सुवासरा 2. बगुनिया
1. बादाखेडी
भावगढ़ 2. बरखेडी
3. सांकिरयाखेडी
1. फतेगढ़
अफजलपुर 2. धुधडका
थाना शामगढ़
थाना वाय.डी. नगर
चौकी दलौदा ( थाना भावगढ़ )
वाय.डी. नगर
1. अभिनन्दन
2. टिगरिया
3. स्नेह नगर
थाना शहर कोतवाली , मन्दसौर 1442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
[भाग 1 (स्तंभ क्रमांक-1 )
(स्तंभ क्रमांक-2)
(स्तंभ क्रमांक-3 ) 4. शान्तनु विहार
5. छाजुखेडा
6. आक्याफत्तु
1. माल्याखेडी
शहर कोतवाली, मन्दसौर
थाना वाय.डी. नगर 2. बोहरा खेडी
1. आरड़ी
नारायणगढ़
थाना नाहरगढ़ 2. अब्दापुर
3. अरनिया मीणा
1 . अनुपपुरा
मल्हारगढ़
थाना नारायणगढ़ 2. सोमिया
3. कचनारा
4. हरमाला
1. हरिगढ़
गांधीसागर
थाना भानपुरा 2. दांतला
1. मोतीपुरा
थाना मनासा जिला नीमच
थाना नारायणगढ़ , जिला मन्दसौर 2. रायखेडा
3. कुण्डखेडा
(उक्त तीनों राजस्व ग्राम तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर के राजस्व रिकार्ड के अन्तर्गत आने से).
महेन्द्र ज्ञानी, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसिचव.
कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट, सतना
राजभवन, भोपाल , दिनांक 16 जून 2010
क्र. 1012- रा.स. -यू.ए. 1-2010.- यतः, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट, सतना के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 ( क्रमांक 9 सन् 1991 ) की धारा 44 - क( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ- 58-10-38-3 , दिनांक 14 जून 2010 जारी की है , जो दिनांक 14 जून 2010 से प्रभावशील की गई है.
2. अतः, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट, सतना महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 44 - क( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत, प्रो . के.बी. पाण्डेय , ( सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा ) 191 - एम.आई.जी. - 1 , ए.डी.ए. नैनी इलाहाबाद को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.
3. उनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 1 के अनुसार शासित होंगी.
रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.
भाग 1 ]
1443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 26 मई 2010
क्र.4-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) राजनगर भैरा
10.720 छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर ( म.प्र. ) .
भैरा तालाब योजना की नहर हेतु अर्जित भूमि.
भू-अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 28 मई 2010
भू-अर्जन- प्र.क्र. 42-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
8.98 पुनासा दुधवास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा (2 )
का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पुनासा उद्वहन सिंचाई कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर. योजना के अन्तर्गत अवशेष जलाशय 3 एवं वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
1444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भू-अर्जन-प्र.क्र. 43-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
4.02
अंजनियां खुर्द
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र.क्र. 44-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
29.71 खण्डवा पुनासा कोलगांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अवशेष जलाशय -3 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1445
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भू-अर्जन- प्र.क्र. 45- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
( 2)
(3)
(4) खण्डवा
रोहणी
2.25 पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र.क्र. 46-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) खण्डवा
1.65
उदयपुर
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदा नगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
1446
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
[भाग 1 भू- अर्जन - प्र.क्र. 47 -अ - 82-09-10 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4) खण्डवा
6.23
भादलीखेड़ा
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र.क्र. 48-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
2.98
बांगरदा
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
1447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र. 49- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.71
खण्डवा
अंजनियां कला
पुनासा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर .
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 1 जून 2010
प्र. क्र. 12 - भू-अर्जन-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.060
भियाखेड़ी
विदिशा विदिशा
पीपलखेड़ा नहर की आर . एम. 1 के निर्माण हेतु.
0.058
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
113/2 93/1/2
0.058
93/2
0.059
93/3
0.072
94
0.171
88
0.234
92
0.012
84/1
0.008
138
0.732
योग..
1448
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सम्राट अशोकसागर परियोजना की पीपलखेडा नहर की आर. एम. 1 के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
विदिशा , दिनांक 4 जून 2010
प्र. क्र. 13 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (4) विदिशा
0.119 विदिशा बेरखेडी जेतू 232/2/1
( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. , विदिशा.
विदिशा से टीलाखेडी गुरारिया पठारी हवेली खरबई से रायसेन सीमा तक सड़क निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- विदिशा से टीलाखेड़ी गुरारिया पठारी हवेली खरबई से रायसेन सीमा तक सड़क निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
विदिशा , दिनांक 16 जून 2010
प्र. क्र. 01 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(1)
(3)
(4) विदिशा
बगोदा
12.635 कुरवाई
(स्पिल चैनल)
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1449
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
प्र. क्र. 02 - अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(1)
(4) (2)
बनोह
3.526 विदिशा कुरवाई
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(3)
(4) (1)
1.210
सिमरधान
विदिशा कुरवाई
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है .
1450
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
प्र.क्र. 04- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(1)
(2)
(4)
रमखिरिया
विदिशा
4.008 कुरवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत. प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं . ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम नं. (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
क्षेत्रफल तहसील
(हे. में. ) (2)
(3)
(4) (1)
सपली
11.444 विदिशा कुरवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
रेहटी मध्यम सिंचाई भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई
परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
1451
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
प्र. क्र. 06 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4)
3.958 विदिशा
दाउदखेड़ी
कुरवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
का विवरण प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रेहटी मध्यम सिंचाई भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई
परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा ( 5 ) अ. के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल (हे. में. )
(4)
(3)
(1)
(2)
4.160 विदिशा
ख्वाजाखेड़ी
कुरवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1452
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 2 जून 2010
क्र. क- प्र. - भू-अर्जन- 5316-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
जिला तहसील
कुल खसरा नं.
(3)
(4) (1) (2)
82 सागर
सागर
खुरईथावरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हे. में. )
(7) (6 )
(5)
63.12
टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र.) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है . (3)
क्र. क- प्र. - भू-अर्जन- 5317-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में. )
(4) (1)
(2)
(3)
45 सागर
सागर खमकुआं
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
(5)
19.33 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
1453 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
क्र. क- प्र. - भू-अर्जन- 5318-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में. )
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
सागर
23
30.63
सागर
सहजपुरी खुर्द
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
सागर, दिनांक 3 जून 2010
क्र. क- प्र. - भू-अर्जन- 5342-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में. )
(3)
(6)
(7) (1)
(4)
(5)
(2)
16
2.73
देवरी
सागर
नांदपुर
छोटी रानगिर जलाशय योजना के नहर 'कार्य .
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र .) .
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है - छोटी रानगिर जलाशय योजना के नहर कार्य के निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- प्र. - भू- अर्जन-5345-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
1454
अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे . में. )
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
44.52
29
भौंहारा
सागर केसली
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ).
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण ,अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
सागर, दिनांक 8 जून 2010
क्र. क- प्र. - भू- अर्जन- 5576-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में. )
(5)
(4) (2)
(3)
(1)
4.77
46
घाना
केसली
सागर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
किशनपुर जलाशय नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर ( म.प्र. ) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-किशनपुर जलाशय नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 3 जून 2010
क्र. क्यू. भूमि.सम्पा. -010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
(2)
(1)
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , तराना
तिलावदी
छोटी काली सिन्ध नदी पर निर्माणाधीन जलमग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु. 362में से
तिलावद
उज्जैन तराना सर्वे नं. रकबा 360में से 0.06 0.10 821में से 0.48 योग .. 0.64 (6) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू -अर्जन अधिकारी , तराना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 4 जून 2010
क्र. 16- अ- 82-2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध तथा धारा 17 ( 4 ) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3) जिंसीखान
ग्वालियर
(1) ग्वालियर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
(4)
रकबा
0470
0.270
1.060
सर्वे क्र. 39 40 42 1456
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.899
59
57
0.166
60
0.084
61
0.063
63
0.283
35
0.120
23
0.300
20
0.050
3.715
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 17- अ-82-2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध तथा धारा 17 (4 ) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में )
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) ग्वालियर ग्वालियर
सर्वे नम्बर
चक महाराजपुर
कार्यपालन यंत्री हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कुल रकबा (हे.में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
रकबा
37
0.02
0.27
38
0.26
0.07
40
0.37
0.09
82
0.31
0.16
72
0.79
0.18
74
0.24
0.20
75
0.29
0.08
76
0.25
0.20
77
0.45
0.050
78
0.60
0.280
80
0.63
0.480
83
0.32
0.15
84
0.31
0.21
0.20
235
0.20
0.58
237
0.09
238
0.66
0.20
236
0.71
0.45
239
0.31
0.15 1457 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(6)
(4)
(1) (2) (3)
0.08
240
0.21
0.50
0.25
241
242
0.07
0.13
0.12
0.34
245
0.50
0.32
246
0.21
0.01
248
4.110
योग :
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 6 जून 2010
प्र. क्र. 10 - अ- 82 - वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
पटेरा
19.03
दमोह
15.92
सारंगपुरा बेलखेड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.
सारंगपुरा जलाशय बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिलचैनल योजना में आने वाली भूमि.
योग .. 34.95 हे.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- सारंगपुरा जलाशय बाध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा , जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 1458
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम /नगर
क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
तहसील का नाम (2)
(3)
दमोह
0.18 बटियागढ़
0.07
बड़ागांव सगौनीमाधों
0.36 हटा
0.16
देवरी फतेहपुर चकरधा माफी योग.. 0.77
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हारट बडागांव देवरी डौली मार्ग निर्माण योजना में आने वाली भूमि.
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन/ सड़क दमोह संभाग जिला दमोह.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हारट बड़ागाव देवरी डौली मार्ग निर्माण योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क दमोह संभाग , जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
दमोह , दिनांक 7 जून 2010
प्र. क्र. 12- अ-82 वर्ष- 2009-2010 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील का नाम
(3)
(1)
(2)
क्षेत्रफल (हे . में) (4) हटा बिनती
14.31 दमोह
14.31
योग..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.
बिनती जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बिनती जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 जून 2010
क्र.4873 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में. ) (4)
(3)
(1)
(2)
हर्रई
छिन्दवाड़ा
3.908 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .
ग्राम- बरूल ब.नं. -51 प.ह.नं. - 18 रा.नि.मं. - हर्रई
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(5)
पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 4874- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )
(3)
(4) (2)
(1)
हर्रई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- साठिया 2.213 हेक्टर एवं ब.नं. -81 (उक्त भूमि पर आने प.ह.नं.- 18 वाली सम्पत्तियां) . रा.नि.मं. - हर्रई
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(5)
पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .
संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन [भाग 1 1460
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र.4875 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
ग्राम-साजवा
हर्रई
छिन्दवाड़ा
ब.नं. -80
पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
प.ह.नं. - 21
2.968 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
रा.नि.मं. - हर्रई
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 11 जून 2010
क्र. 6706 - दस - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) पाली
2.096
अनूपपुर अनूपपुर
पाली जलाशय नहर कार्य के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
योग.. 2.096
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , अनूपपुर, जिला अनूपपुर, ( म.प्र . ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 6707 - दस- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) अमिलिया
1.999
अनूपपुर अनूपपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
अमिलिया जलाशय ( नहर ) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
1462
क्र. 6708 - दस- भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.771
छिरहा टोला
जैतहरी
अनूपपुर
छिरहा टोला ( नहर ) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, जैतहरी , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 11 जून 2010
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ- 10- पत्र क्र. 631 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.044
मझगवां
सतना
रमपुरवा
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी . डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
1463
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ- 10- पत्र क्र. 632 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
8.295 मझगवां मझगवां
सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा ( म.प्र. ) .
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ- 10-पत्र क्र. 633 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
(3)
(1) (2)
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग (4) 4.929
परेवा
मझगवां
सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी . डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र. ) .
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ-10- पत्र क्र. 634- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
4.390 सतना
सोनौर
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी . डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा ( म.प्र. ) .
1464
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
[भाग 1 भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 635- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग (1)
(2)
(3)
(4) सतना
1.602
शिवसागर
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) संभागीय प्रबंधक म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र. ) .
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ-10- पत्र क्र. 636- भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन्1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग (2)
(1)
(3)
(4) सतना
2.031 रघुराजनगर रनेही (कोठी)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड
डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला
कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी.
वर्कशाप के बगल में रीवा ( म.प्र. ) .
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 637-भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2) (3)
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग (4) सतना
रोयनी
3.831 रघुराजनगर
(कोठी )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा ( म.प्र. ) . सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
1465
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ-10- पत्र क्र. 638- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(3)
(4) (1)
(2)
1.029
रजौला
सतना मझगवां
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी . डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र. ) .
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ-10- पत्र क्र. 639- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में. ) लगभग
(4)
(3)
(1)
(2)
0.290 सतना
खूझा
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1466
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 11 जून 2010
क्र. 743 - भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
पाछला
बड़वाह
0.688
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना , म. प्र. रा . वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 742- भू- अर्जन-10- प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
पितनगर
2.126
बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू- अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना , म. प्र . रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
1467 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
क्र. 745 - भू-अर्जन- 10- प्र. क्र. 14-अ- 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला तहसील ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.180
निमसर
खरगोन बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर , मुख्यालय खरगोन , ( 3 ). कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना , म. प्र. रा . वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 749 - भू- अर्जन-10-प्र. क्र. 15- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
(3)
19.845
रावेर
खरगोन बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर , जिला खरगोन , ( 2 ) भू -अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर , मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र . रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर , ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि . मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
[ भाग 1 1468
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
क्र. 747 - भू- अर्जन-10-प्र. क्र. 16- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रांधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील ग्राम/नगर
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
(हे. में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(4)
(3)
0.280
खरगोन
टोकसर
बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 748- भू-अर्जन- 10-प्र. क्र. 17 - अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.130
खरगोन
धनपाल्या
बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण .
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल , मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
क्र. 750 - भू- अर्जन- 10- प्र. क्र. 18- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
7.500
खरगोन
खेंड़ी
बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा . वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 744- भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) खरगोन
0.445
बड़वाह उमट्टी
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल , मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
1470
क्र. 746 - भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 20- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.623
खरगोन
जायखेंड़ा
बड़वाह
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना , म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर , ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 14 जून 2010
क्र. 360- भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17( 1 ) (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ग्राम गढ़ी तालाब की नहर निर्माण
1.035
इन्दौर गढ़ी
इन्दौर
हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, इन्दौर.
योग 1.035
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय , इन्दौर में किया जा सकता है .
1471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
इन्दौर, दिनांक 16 जून 2010
क्र. 363 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त. अधिनियम की धारा 5 ( अ ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.612
शक्करखेड़ी
इंन्दौर इन्दौर
योग .. 0.612
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर
ग्राम शक्करखेड़ी के समीप खान नदी पर निर्माणाधीन पुल पर पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मनावर, दिनांक 15 जून 2010
क्र. 1016 - वाचक- प्र.क्र. 61-अ-82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
7.099
बाकानेर
मनावर
धार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत/लघु/ उप नहरें निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धारं एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
1472
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
क्र. 1021 - वाचक-प्र.क्र. 61- अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6) धार
मनावर
6.667
भुवादा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर.
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत/ लघु/ उप नहरें निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 1026 - वाचक- प्र.क्र. 61 - अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन . का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) धार
मनावर
20.375
धनखेड़ी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.
ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत/लघु/ उप नहरें निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1473
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 22 सितम्बर 2009
क्र. 3-अ -82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम-डंगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.76 हेक्टर.
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
(1)
0.03
434/1
0.05
434/2
0.16
435
0.12
436
0.16
437
0.20
450
0.01
451
0.20
452
0.07
496
0.07
497
0.06
502
0.08
503
0.08
504
0.18
505
0.20
508
0.13
512
0.08
513
0.10 515
0.01
516
0.14 719
0.23 720
(2)
(1)
0.09
721
0.03
724
0.05
534
0.01
611
0.02
616
0.44
618
0.01
620
0.03
621
0.20
623
0.02
626
0.32
628
0.44
629
0.08
635
0.39
636
0.07
642
0.22
650
0.09
651
0.08
652
0.17
667
0.12
668
0.05
670
0.01
904
0.02
905
0.18
930/1
0.11
930/2
0.18
672
0.10
675
0.18
683
0.27
689
0.28
690
0.10
691
0.06
693
0.31
694
0.01
697
0.02
698
0.05
699
0.12
700
0.05
701/1
0.05
701/2
0.08
702/1 1474
[भाग 1
01 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2) 702/2
0.02 706/1
0.01. 706/2
0.23 707
0.11 1018/2
0.04 1019
0.05 1020
0.05 1023
0.12 725
0.13 726
0.14 732
0.24 733
0.10 736
0.1.6 738
0.25 739
0.05 746/1
0.13 746/2
0.02 747
0.02 748
0.08 749
0.05 759
0.08 760
0.09 761
0.18 763
0.12 764
0.17 778
0.15 888
0.03 889
0.04 891
0.16 892
0.01 893
0.06 895
0.08 896
0.45 898
0.14 899
0.04 901
0.01 902
0.12 903
0.20 932
0.12 (1)
(2)
933
0.11
934
0.02
939
0.06
940
0.18
941
0.07
942
0.05
943
0.25
944
0.08
945
0.09
946
0.18
947
0.14
0.13
948
949
0.10
950
0.03
966
0.05
967
0.27
968
0.23
981
0.17
982
0.12
984
0.11
985
0.16
988
0.09
989
0.06
1006
0.17
1007
0.27
1009
0.11
1010
0.20
1011
0.29
1018/1
0.04
1024
0.13
1119
0.08
15.76
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 7 सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी -7 एवं अन्य शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
दतिया, दिनांक 3 अप्रैल 2010
शुद्धि-पत्र
क्र. 12- अ-82-2007-08.- क्र. क्यू- भू-अर्जन-12382-2007- 08.-संशोधित.-दतिया में सिंध नहर परियोजना आर. बी. सी. की ( महूअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी 7 एवं अन्य शाखा नहरों के निर्माण हेतु ग्राम घूघसी, हल्का पटवारी नं. 56 में स्थित अशासकीय भूमि अधिग्रहण करने हेतु धारा 4 की अधिसूचना राजपत्र भाग -1 पेज नं. 1447, दिनांक 13 जून 2008 एवं धारा 6 की उदघोषणा राजपत्र भाग -1 पेज नं. 1705-06-07 , दिनांक 21 नवम्बर 2008 को जारी की गई थी. दोनों ही धाराओं के प्रकाशन में कुल रकबा 16.44 हैक्टर के स्थान पर रकबा 16.42 हैक्टर त्रुटिवश अंकित हो गया था.
अतः राजपत्र में प्रकाशित धारा 4 व धारा 6 में रकबा 16.42 हैक्टर के स्थान पर 16.44 हैक्टर पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 15 फरवरी 2010
प्र. क्र. 20- अ- 82-06-07. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सातलखेडी तालाब योजना के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख ) तहसील- भानपुरा
(ग) ग्राम- बुढनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टर.
सर्वे नंबर (1) 264 397
रकबा ( हेक्टर में ) (2) 0.13 0.04 योग 0.17
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सातलखेड़ी तालाब से नहर जाने से ( पूरक ) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड--गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 13 मई 2010
प्र. क्र. 12- अ-82-2008-09.--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील- राजनगर
(ग) नगर/ग्राम - अतर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 1.000 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2) 1.000
1363/2
(1) 1414
भूमि का मुआवजा पूर्व में भुगतान, मकान का शेष. 1.000 कुल योग ( निजी भूमि) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
1476
छतरपुर, दिनांक 31 मई 2010.
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- डहर्रा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 1.627 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
(1)
0.020
756
0.214
757
0.239
758
0.247
759
0.551
760
0.057
761
0.121
764
0.024
765
0.154
766
767
भूमि का मुआवजा मिल चुका है
कुआ का शेष 773
भूमि का मुआवजा मिल चुका है मकान का शेष 1355
भूमि का मुआवजा मिल चुका है मकान का शेष कुल योग ( निजी भूमि) . 1.627
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14 - अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) ग्राम- पथरया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 6.561 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.397
211/2
0.615
212/2
0.615
0.430
223/2/1
0.600
264/1
0.186
330/856
0.158
330/857
1.133
260/2/1
0.398
680/4
0.629
682
1.400
727/7
256/1
भूमि का मुआवजा मिल चुका है
पक्काकुआं एवं मकान का शेष कुल योग ( निजी भूमि) 6.561
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
लौड़ी, दिनांक 8 जून 2010
प्र. क्र. 22 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
1477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम- बसराही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल , निजी भूमि-1.167 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.131
592/2
0.181
592/4
591
0.080
0.096
590
0.036
594
584
0.146
0.085
588
587
0.015
585
0.195
0.040
589/1
0.162
508/2
योग : 1.167
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी में किया जा संकता है.
प्र. क्र. 23 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-गौरिहार
(ग) ग्राम-महोबा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.943 हेक्टर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
(1)
0.422
149
0.233
143
0.007
139
0.012
138
0.150
137
0.300
136
0.048
135
0.111
128/1
0.180
128/3
127
0.144
0.004
472
0.064
470
0.065
471
0.074
473
0.129
474
1.943
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - गौरिहार
(ग ) ग्राम-जोधपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
1478
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.604 हेक्टर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2) (1)
0.012 33/1
0.019 33/2
0.167 34/1क
0.064 34/1ख
0.080 34/2क
0.047 34/2ख
0.165 31
0.141 74
0.086 78
0.180 38/1
0.570 39
0.077 41/2
0.003 41/3
0.204 43
0.192 47
0.254 42
0.045 73
0.092 79
0.135 46
0.210 75
0.032 72
0.366 98
0.032 77
0.135 101
0.300 104
0.222 1.06
0.295 107
0.082 131
0.240 154/1
0.216 108
0.045 124/2
0.057 130/1
0.090 128/1
0.130 128/2
0.151 127
0.228 134
0.240 143
5.604 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम - चक दादूताल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.355 हेक्टर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
(1)
0.168
1
2
0.187 0.355
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 26- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग ) ग्राम- कुरमिनपुरवा भाग 1 ]
1479
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.711 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1).
(2)
38
0.269
39
0.198
29
0.096
28
0.055
27
0.28
37
0.021
18/2
0.364
5
0.162
6/2
0.12
7/2
0.146
1.711
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिंक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग ) ग्राम- बछेड़ाखेड़ा
(घ ) लगभग . क्षेत्रफल निजी भूमि-4.702 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
129
0.133
130/2
0.086
0.235-
128
126
0.302
(2)
(1)
0.179
123
127
0.234
0.007
135
0.218
119
121
0.160
0.144
117/1
117/2
0.080
140
0.148
108
0.118
107
0.101
0.272
99
87/1
0.333
0.339
93
13
0.095
0.002
10
7
0.369
12
0.165
11
0.211
8
0.033
6/2
0.013
5
0.041
0.066
4/1/1/2
0.068
4/1/1/3
0.056
0.051
4/1/1/4
4/1/2
0.044
4/1/3
0.080
0.080
4/2
2
0.086
1
0,153
4.702
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
[भाग 1
(1)
(2)
136/2/1
0.007 कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
136/2/2
0.007 विदिशा, दिनांक 24 मई 2010
136/2/3
0.007
136/3
0.021
136/4
0.026
136/5
0.021
136/6
0.021
136/7
0.021 क्र. 5 - भू-अर्जन- 09-10- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
136/8
0.021
136/9
0.021 अनुसूची
16/1
0.032 ( 1 ) भूमि का वर्णन-
16/2
0.032
160
0.052 (क ) जिला- विदिशा
183
0.012 (ख) तहसील- विदिशा
138/1
(ग) ग्राम- सुल्तनिया
0.040 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.517 हेक्टर.
योग 1.517 खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में)
(1)
(2)
155/1
0.128
155/2
0.086
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र. एल. एम. - 7 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.
161/1
0.103
161/3
0.050
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है. 176/3
0.012
178/2
0.145
169
0.090
179
0.064
180/1
0.101
180/2
0.101
क्र. 8 - भू- अर्जन- 09-10- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
181
0.052
185/1
0.040
अनुसूची
185/2
0.040
( 1 ) भूमि का वर्णन -
185/3
0.041
(क) जिला- विदिशा
185/4
0.040
(ख) तहसील- विदिशा
192
0.032
(ग ) ग्राम- सहजाखेड़ी
193/1
0.008
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.308 हेक्टर.
193/2
0.008
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में ) 193/3
0.007
(1)
(2) 193/4
0.007
508
0.006 136/1
0.021
509/2
0.035 भाग 1 ]
1481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2)
(1)
0.103
509/4/1
514
0.058
513
0.109
511/1
0.172
0.075
502/1
0.035
498
0.017
456
455
0.139
457/2
0.230
0.007
459
507/1
0.014
506/1
506/3
0.318
506/4
505
0.167
0.142
497/2/2
0.122
497/2/1
497/3
0.109
0.007
487
488
0.161
485/1
0.132
0.121
483/1
483/2
0.029
योग : 2.308
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा वितरिका नहर की माईनर एल . एम. - 5 की उप नहर एस. एम. - 1 एवं एस. एम. - 2 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 9 - भू-अर्जन- 09-10- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- ब्यौची
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टर.
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर
(2)
(1)
0.007
83/1 मिन
84/1
0.167
0.070
84/2
0.091
85/2
0.075
85/3
0.007
86
0.080
91
0.009
90
योग : 0.506
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा वितरिका नहर की माईनर एल. एम. - 5 की उप नहर एस. एम. - 1 एवं एस . एम. - 2 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 10 - भू- अर्जन- 09-10- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्रांम- गंगरबाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.450 हेक्टर .
रकबा ( हेक्टर में )
(2) 0.117
खसरा नंबर (1) 13/1 1482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2)
13/2
0.117
14
0.105
15
0.198
27
0.080
28
0.813
29
0.020
योग : 1.450
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की उप नहर क्र. 4 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 7- भू-अर्जन- 09-10-ए-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
( क ) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- सतपाड़ा सराय
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.367 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
78
0.008
75/1
0.103
66/1
0.037
66/2
0.161
74/2
0.052
68
0.006
योग : 0.367
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा वितरिका नहर की माईनर एल. एम. - 5 की उप नहर एस. एम. - 1 एवं एस. एम. - 2 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन बावत्.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. विदिशा , दिनांक 16 जून , 2010
प्र. क्र. 38 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम - थाना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-97.949 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
4
0.230
102/1
0.984
103/2
0.500
77/1
1.158
6/1
0.204
50/1
0.024
71/2
0.313
72
0.199
105/2
0.769
74/1
1.542
71/3
0.313
6/2
0.407
102/2
0.715
50/3
0.024
0.027
51/2
71/1/2
0.200
8/2
1.121
6/3
0.204 भाग 1 ]
1483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2) 79/29/1
1.050 8/1
1.121 51/1
0.026 70/2
0.754 8/3
1.247
0.024 50/2
71/1/1
0.200
1.045 15/1
0.940 11/2
1.306 13
1.090 77/2
1.680 78
2.500 75
1.442 45
0.021 47
0.439 24/1
0.972 56/2
2.718 49
0.052 23/2
0.711 35
0.836 36
0.711 56/3
2.718 59
0.314 57
0.721 99
0.764 26
0.393 34
0.907 44
0.523 53
0.063 18/1
0.298 18/2
0.823 18/3
0.823 18/4
0.824 58
0.324 22
0.941 23/1
0.637 56/1
2.717 46
0.073 24/2
0.961
(2)
(1)
25
0.398
27
0.050
1.608
33
30
0.149
'37
1.255
43
0.596
39
0.461
40
0.407
0.251
42
0.010
54/1
54/2
0.575
71/1/3
0.200
71/5
0.312
103/1
1.484
68/1
0.550
68/2
0.558
69/1
0.600
69/2
0.555
69/3
0.500
69/4
0.500
69/5
0.500
69/6
0.500
69/7
0.600
69/8
0.400
0.600
69/9
69/10
0.600
69/11
0.400
69/12
0.500
69/13
0.500
112/2
1.500
70/1
1.045
71/4
0.625
74/2
1.541
81/1 क
0.416
81/2
0.415
81/1 ख
0.415
0.105
94
95/1
0.198
97/2
0.282
0.387
98/2 1484
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2) (1)
0.207 81/3/1
0.208 81/3/2
86
0.648
0.606 88
0.617 89
0.481 108/1
0.391 102/3
0.523 91
0.357 103/3
0.209 92
0.554 93
1.693 100 .
0.303 95/2
0.282 97/1
0.386 98/1
0.314 95/3
0.282 97/3
0.387 98/3
101/1
1.045
1.045 101/2
1.045 101/3
1.045 101/4
0.377 101/5
0.736 105/1
1.735 106
107
2.383
1.296 109
0.052 108/2
2.091 113
1.396 112/1
0.686 112/3
0.547 112/4
0.400 79/11
0.500 79/10
0.250 79/12
0.250 79/13
0.250 79/14
0.240 79/15
0.200 79/16
(2)
(1)
0.175
79/17
0.100
79/18
0.784
7
0.754
12/1
0.232
12/2
17/1
0.306
0.582
17/2
0.648
80
0.308
85/1
0.852
85/2
योग : 97.949
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. सी. शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 28 मई 2010
भू-अर्जन प्र. क्र. 7-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- सरल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.75 हेक्टर.
भाग 1 ]
1485
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(2) (1)
184/2
0.05 94
0.06 66/1
0.06
0.08 66/2
0.03 53/1
0.07 67/2
0.01 76
0.04 174/2
177/1
0.02 9/3
0.11
0.07 91
127/2
0.04 129
0.13
0.01 132
0.07 93
184/1
0.04 95/1
0.12 186/1
0.08
0.02 90
174/1
0.10 21/1
0.02 54
0.02 204/1
0.05 50/2
0.04
0.02 184/3
0.06 185/2
0.08 67/1
179/1
0.04 168
0.08 74
0.11 53/2
0.04
0.07 124/2
0.01 172/2
0.37 223
0.08 205/2
0.06 175/1
(2)
(1)
176/1
0.01
0.19
172/1
0.03
102
0.15
218
0.09
19/2
0.03
19/4
85/1
0.12
0.08
9/1
0.15
75
0.08
19/1
0.14
19/5
0.07
219
0.08
92.
0.12
84/1
0.23
8
0.04
21/3
0.15
21/4
0.11
67/3
0.06
67/4
0.02
95/5
103
0.03
130
0.12
0.06
175/2
0.06
179/2
0.04
179/3
0.07
204/4
0.06
204/5
4.75
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
1486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
भू-अर्जन प्र. क्र. 8 - अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- चिकटीखाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
69
(2) 0.09
84
0.16
85
0.35
86
0.08
55
0.13
121
0.11
118
0.19
1.11
कुल :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डबा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 9 -अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम- तेल्यामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.52 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
17
0.12
18/1
0.08
18/2
0.04
20
0.13
43
0.10
44/1
0.04
117
0.01
118/1
0.03
118/7
0.05
125/1
0.09
125/2
0.10
125/3
0.04
150
0.13
151
0.18
152/2-
0.09
155/1
0.03
155/2
0.10
156/1
0.04
156/2
0.06
156/3
0.06 योग : 1.52
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
भू-अर्जन प्र . क्र. 10-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पुनासा
(ग ) ग्राम-रीछी
(घ ) अर्जित रकबा-2.15 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
1/1
0.11
1/2
0.12
2/1
0.08
2/2
0.05
3
0.09
5
0.05
8
0.65
22/1
0.17
22/4
0.01
0.06
23
0.13
29/1
0.07
29/4
0.02
29/2
0.06
0.06
29/3
33/2
0.09
33/4
0.03
95
0.30
कुल रकबा : 2.15
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 25 -अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- पंधाना ठेका
(घ) अर्जित रकबा 0.65 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर (1)
(2)
107
0.11
0.02
117, 118
0.07
127
0.03
179/1
179/2
0.08
182/1
0.02
194/2
0.06
0.08
194/3
195/1
0.07
195/3
0.11 0.65
कुल रकबा :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 26-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 1488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- बेढानी
(घ) अर्जित रकबा-3.72 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (2) खसरा नंबर (1)
1/1
0.21
0.07 1/2
0.09 2/1
21/2
0.10 22/1
0.07 23/1
0.03 23/2
0.06 23/3
0.10 23/4
0.07 30
0.02 33
0.13 40
0.43 41/1
0.20 42/2
0.11
0.10 43
47/1
0.15 47/2
0.10 48/1
0.04 48/2
0.04
0.04 48/3
0.04 48/4
48/5
0.09
0.04 59
0.18 60
0.01 62/1
62/2
0.05
0.04 63/3
(2)
(1)
0.15
64
65
0.24
0.06
72/1
72/2
0.06
0.13
72/3
0.08
72/4
0.06
73
0.16
173
0.06
174
0.04
175
0.07
176/1
कुल रकबा : 3.72
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 27 -अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-चांदेल
(घ) अर्जित रकबा-4.16 हेक्टर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नंबर (1)
(2)
63/1
0.06
0.04
64/1 भाग 1 ]
1489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2)
(1)
0.22
67/1
0.12
68
69/2
0.16
0.22
70/2
0.01
74/3
0.06
74/4
0.05
74/8
0.05
75/1
0.10
75/2
0.22
76/1
0.02
76/3
0.14
77/1
84/1
1.00
0.23
86/1
0.20
89/1
0.15
95/1
0.12
95/2
0.06
105/1
106
0.09
0.22
116
0.09
231/3
0.12
231/4
0.09
231/5
0.25
244
0.05
260
0.02
261
4.16
कुल रकबा :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर, के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. 28-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- पालसूद रैयत
(घ ) अर्जित रकबा-2.01 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.08
290
0.07
291
0.13
292
0.09
306
0.15
307/2
0.37
318/1
0.28
321
0.04
332/1
0.04
332/2
0,05
332/3
0.05
332/4
0.04
333/2
0.04
333/1
0.03
333/2
0.04
333/4
0.04
0.14
348
0.09
350
0.18
353
0.06
354
कुल रकबा : 2.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का, निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
1490
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
खण्डवा दिनांक 5 जून 2010
भू-अर्जन प्र. क्र. 35-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा .
(ग) ग्राम-गोदड़पुरा
(घ) अर्जित रकबा-1.14 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
4/2
1.14
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओंकारेश्वर परियोजना की कामन वाटर केरियर मुख्य नहर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 3 जून 2010
क्र. 3 - अ - 82-2006-07- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील - डबरा
(ग) ग्राम/नगर - लदेरा
(घ ) क्षेत्रफल-1.136 हेक्टर.
सर्वे
क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टर में )
नहर में आने वाले क्षेत्र का अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
963
0.30
0.029
0.72
979
0.23 978
0.32
0.05
0.11
0.020 974
975
0.25
0.25 970
0.45
0.10 971
0.030
0.001 976
0.420
0.109 961
3.060
0.060 467
0.210
0.187 468
0.350
0.100
योग : 1.136 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध रमौआ नहर परियोजना के अंतर्गत बिलौआ डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 3 जून 2010
क्र. क- प्र.भू. -अर्जन-1अ-82- वर्ष 09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- सागर 1491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
(ग ) नगर/ग्राम- बखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टर.
खसरा नंबर (1) 45
कुल रकबा ( हेक्टर में) (2) 0.45 कुल योग : 0.45
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बेवस नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- प्र.भू. - अर्जन-23-82- वर्ष 09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील-सागर
(ग ) नगर/ग्राम- तोडातरफदार
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टर .
खसरा नंबर (1) 971/2 973
कुल रकबा ( हेक्टर में ) (2) 0.38 1.15 0.77
कुल योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- धसान नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- प्र.भू. -अर्जन-3अ-82- वर्ष 09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- सागर
(ग) नगर/ग्राम- रमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टर.
खसरा नंबर (1) 142/2
कुल रकबा ( हेक्टर में ) (2) 0.40 कुल योग : 0.40
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बेवस नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम दिनांक 8 जून 2010
क्र. 2597- भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र. 25 - अ-82-2008- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- बाजना
(ग) ग्राम- मकनपुरा, ईमलीपाड़ा 1492
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.92 हेक्टर .
खसरा नंबर
कुल रकबा ( हेक्टर में )
(2) (1)
ग्राम का नाम-मकनपुरा
0.20 64
0.41 66
0.48. 67
68
1.13 72
1.18 78
0.54
0.20 79
0.84 80
1.60 84
0.25 86
0.69 87
0.75 88
0.68 89
0.40 93
0.37 94
95
0.98
0.72 96
0.65 98
0.27 99
0.50 100
102
0.91
0.40 103
104
0.24 105
0.50 106
0.08
0.02 107
108
0.19
0.29 109
0.67 116
0.20 117
0.35 118
0.13 119
120
0.16
ग्राम- ईमलीपाड़ा
0.15 83
0.24 84
0.15 85
0.20 94
(2)
(1)
0.20
284
महायोग : 17.92
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मकनपुरा तालाबा के निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 जून 2010
क्र. 4828 - प्रस्तु.- भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है, इस संबंध में अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) एवं 17( 4 ) के उपबन्ध लागू होते हैं :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सतनूर, प. ह. नं. 23 , ब. नं. 376 , रा. नि. मंडल- सौसर
(घ ) अर्जित किये- 11.603 हेक्टर एवं प्रस्तावित जाने वाला क्षेत्रफल पर आने वाली प्रस्तावित क्षेत्रफल संपत्तियां .
प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल
खसरा नंबर
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (हेक्टर में )
(3)
(1)
(2)
0.251
143/1
1.024
142/1
एक पक्काकुंआ वि. पम्प 0.377
142/4
0.031
142/6
एक पक्का मकान भाग 1 ]
1493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2)
(3)
142/3
0.301
142/5
0.320
130
0.012
129/2
0.203
129/1 .
0.812 1 पक्का मकान एवं 1 पक्का कुंआ 128/1
0.017
292/1
0.090
290/3
0.445 1 पक्का कुआ एवं 1 बोर, एवं 4 आम वृक्ष 1.028
298/1
0.081
1 पक्का मकान 298/2
1.194
296
1 कुआ कच्चा 295
0.001
300
0.345
1 पक्काकुआ 299/1
0.519
299/4
0.006
1 पक्का मकान, एक पक्का कुआ नीबू वृक्ष -2, जामुन वृक्ष-1 1 पक्कामकान 301
0.429
299/2
0.293
1 पक्का मकान , 1 पक्का कुआ वि. पम्प, 163 सागौन वृक्ष 0.011
1 पक्का मकान 299/3
302
0.425
0.081
305/1
305/2
0.161
305/3
0.025
303/1
0.071
0.081
303/3
1 पक्का मकान, 1 पक्का कुआ 303/4
0.006
303/2
0.008
303/5
0.138
304
0.156
1 पक्काकुआ एवं 1 जाम वृक्ष 132/1
02.299 1 पक्का कुआ, 4 आम वृक्ष, एवं
1 बांस का झुण्ड 132/2
0.018
1 पक्का मकान 0.344
297
1 आम वृक्ष योग : 11.603 9 पक्के मकान , 9 पक्के कुआ एवं
1 कच्चा कुआ , 1 बोर, एवं 176 वृक्ष तथा 1 बांस का झुण्ड.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के लिये एकीकृत जांच चौकी ( चैक पोस्ट बेरियर ) निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , उप महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम - छिन्दवाड़ा , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 7 जून 2010
क्र. 867 - भू-अर्जन- नहर- 2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन' के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अन्जड़
(ग ) ग्राम- उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.948 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . )
(2)
(1)
0.154
6/4, 8/2 , 8/5
1.343
8/3 , 8/4 , 9 , 10/2 , 10 /3,10/4
0.785
35/3,37/ 1
0.048
35/5, 39 ग
0.551
37/2, 38/2
0.538
35/5 , 39 घ
0.052
35/6 , 39 छ
0.443
43/2क
0.259
43/2ख
0.308
43/3 1494
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2) (1)
0.327 43/4, 49/6
0.518 43/5, 43/6
0.457 43/10, 49/16
0.923 49/4, 50/3
0.607 49/5
0.445 49/8
0.546 49/9
49/14
0.146
0.016 49/18
0.833 56 , 63/2 , 63/3
0.902 58 , 60/5 , 60/6
1.327 59/1 , 59/6 , 60/4
0.041 60/2
0.316 60/12
0.142 61/1
0.008 61/2, 65/5
1.627 80/1 , 81/2 , 81/3 , 82
1.238 83/2, 83/3
0.048 83/6
कुल : 14.948 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 868 - भू-अर्जन- नहर- 2010- प्र. क्र. 12- अ-82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अन्जड़
(ग ) ग्राम- भमोरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 19.874 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . )
(2)
(1)
1.343
141/2, 144/1
1.344
143/1
0.267
143/2
0.469
143/3/1
0.478
143/3/2
0.469
143/4/1
143/4/2
0.421
0.101
143/5
0.219
143/9
0.607
143/11
0.024
145/1
145/2
0.259
145/3
0.364
0.454
145/4
0.223
146/1
0.332
189/2
0.295
189/3/1
189/3/2
0.323
0.048
189/4
0.890
190
0.085
192/1
0.230
192/2
2.257
196/1
1.708
196/2
0.526
196/3
0.425
197
0.210
198/3/1
0.235
218/1
1.077
218/2
1.073
218/3
0.142
219/4
0.606
219/6
0.300
217/3 , 227/2
0.113
220
0.295
226
0.202
236
0.202
198/2
0.008
237/1
237/2
0.761
0.020
239/4, 240/2 , 241 , 242/2
0.332
239/5
0.137
240/3
योग : 19.874 भाग 1 ]
1495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
बड़वानी , दिनांक 9 जून 2010
क्र. 872- भू-अर्जन नहर- 2010- प्र. क्र. 14- अ- 82-2009- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- मंदिल
(घ) क्षेत्रफल-6.238 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
28/5
0.162
29
0.745
44/2
0.166
44/3
2.348
0.186
44/5
0.283
115/3
0.263
115/4
0.178
115/5
0142
0.170
115/6
120/1
0.340
120/2
0.340
120/5
0.315
0.600
120/6
योग : 6.238
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर रियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 15 जून 2010
क्र. 916- भू-अर्जन नहर- 2010- प्र. क्र. 13 - अ- 82-2009- 10.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन –
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अन्जड़
(ग) ग्राम- बिलवा रोड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.363 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
0.057
57/1
0.437
57/2
57/3
0.635
0.749
58/1
0.021
58/3
0.907
59/2, 59/3
0.882
59/1, 61/3
75/1
0.749
0.089
75/5
0.040
81/1
81/3
0.141
0.445
81/4
0.370
79/2, 82/2ख
0.020
79/7, 82/6
0.500
79/10, 82/2च
0.321
79/11 , 82/2छ
योग : 6.363
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
1496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
(1)
(2)
0.955
75/3 , 76/4
76/6
0.020
77/1
0.547 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
77/2
1.133
77/3
1.214
78/1
2.044
80/1
0.020
80/2
0.910
123/1
0.024
123/2
0.146
123/3
0.494 क्र. 917 - भू- अर्जन- नहर- 2010-प्र. क्र. 11-अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये. आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
123/5
0.267
123/6
0.275 अनुसूची
125/1
1.323 ( 1 ) भूमि का वर्णन-
125/3
0.308
127/1
(क ) जिला- बड़वानी
0.842
127/2
0.200 (ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-साली
127/4
0.083 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.404 हेक्टर.
योग : 22.404 खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.
(1)
(2)
2/1 , 2/2 , 3
1.841
4
0.947
7/3
0.461
7/4
0.073
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
7/5
0.032
8/1 , 9/1
0.700
8/2
0.502
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 10/2
0.445
10/3
0.696
11/1 , 16/2
0.044
0.384
16/4, 17/1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
0.271
18/1 , 18/2ख
अनूपपुर, दिनांक 11 जून 2010 19/1
0.437
19/2
0.437
0.688
18/2क, 19/3
19/4
0.219
19/5
0.048
1.117
43/1
0.020
43/2
प्र. क्र. 6732 - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
0.162
43/3
0.008
अनुसूची
1.064
57/2, 58 , 59/2
( 1 ) भूमि का वर्णन-
57/5
0.089
0.323
65, 125/2
(क ) जिला- अनूपपुर
0.591
75/2 , 75/5 , 76/5
(ख) तहसील-जैतहरी 1497
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जून 2010
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- अमगवां, पटवारी हल्का नं. 60, ज. नं. 11
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.
रकबा ( हे. में ) खसरा नंबर
(1)
885/2जु.
0.020
1023/3 क
(2) 0.030 योग : 0.050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 6734.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-अनूपपुर
(ख) तहसील- जैतहरी
(ग ) ग्राम-लहरपुर मुर्रा, पटवारी हल्का नं. 62, ज. नं. 915
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.890 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.202
42
0.069
45
0.049
108/2क
0.049
108 /2ग
0.04
132/2/2
0.016
132/2/3
0.223
208/1
0.223
208/2
2.25
209/2
0.95
221/3ख
0.6
270जु.
0.057
77/1
0.053
77/2
0.109
77/3
योग : 4.890
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 6737.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- अनूपपुर
(ख ) तहसील- जैतहरी
(ग) ग्राम- गुवारी, पटवारी हल्का नं. 60, ज. नं . 231
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.681 हेक्टर.
रकबा ( हे. में )
खसरा नंबर
(2)
(1)
0.997
160/2जु.
0.45
329/1ख
0.405
329/2
1.239
311
0.316
313/1
0.089
313/2
0.142
313/3
0.097
313/4
0.081
313/5
0.109
313/6
1.378
302/1
1.378
302
योग : 6.681
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 6738.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 1498
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जून 2010
2010 के अंक में तथा अवन्तिका दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नं. 12143-10 जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
ग्राम गणपुर
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
पूर्व में प्रकाशित
संशोधित प्रविष्टि अनुसूची
खसरा नम्बर रकबा (हे. में ) खसरा नम्बर रकबा ( हे. में ) (1 ) भूमि का वर्णन-
(1)
(2).
(1)
(2)
103/2
0.215
103/2/1
0.065 (क) जिला-अनूपपुर
103/2/2
0.150 (ख ) तहसील-जैतहरी
176/1क
0.400
176/ 1 ग
0.400
83
0.060
83/2
0.060 ( ग ) ग्राम- जैतहरी , पटवारी हल्का नं. 68, ज. नं. 362
0.100
178/3/1
178/3/3 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.855 हेक्टर .
0.100
121/2
121/2
0.009
0.000 खसरा नंबर
रकबा ( हे . में)
(विलोपित) (1)
(2)
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.
155/1
0.385
155/2
0.380
धार , दिनांक 15 जून 2010 156
0.267
159/1
0.276
159/2
0.275
158/1
0.405
158/2
0.304
157
0.344
2407/2क
0.614
2407/3क
0.605
3.855
योग :
क्र. 1011 -वाचक-प्र.क्र. 70-अ- 82-2008-2009-संशोधित- कार्यालय पत्र क्रमांक 608- वाचक- प्र.क्र. 70- अ- 82-2008-09 , धार , दिनांक 21 अप्रैल 2010, ग्राम कुण्डी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 2.80 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 875 पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण , दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा अवन्तिका दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नं. 12142-10 जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन .
अनुसूची
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम-कुण्डी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.250 हेक्टर.
पूर्व में प्रकाशित
संशोधित प्रविष्टि कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खसरा
रकबा
खसरा
रकबा मनावर, दिनांक 15 जून 2010
नम्बर
नम्बर
(हेक्टर में)
(हेक्टर में)
9/1
0.415
9/1
0.520
11.
0.700
11
0.780
9/2/2
0.160
0.105
21/2/2
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी .
क्र.1013 -भू-अर्जन-ओ.एस.पी- 09-2010- संशोधित.-कार्यालय पत्र क्रमांक 575 - वाचक- पृ.क्र. 39-अ- 82-2008-09 , धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010, ग्राम गणपुर, तहसील मनावर , जिला धार का रकबा 15.063 हे . के भू- अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 874 , 875 पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण , दिनांक 30 अप्रैल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.