Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 02 July 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-07-02.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

शास

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल- 09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010- आषाढ़ 11 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.-

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्यशासन के आदेश

महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी . सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी , वि.क.अ. सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 5-485- आयएएस - लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , वि.क.अ. सह- पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश को दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 जून 2010 एवं 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री के. पी . सिंह की अवकाश अवधि में श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सह-पंजीयन

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

1499

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010 .

1500

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

[भाग 1 भोपाल , दिनांक 14 जून 2010

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघव चन्द्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

क्र. ई - 5-466 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री सेवाराम, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 30 जून से 14 जुलाई 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010 (2) श्री सेवाराम की अवकाश की अवधि में श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-564- आयएएस- लीव- एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 4 से 18 जून 2010 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई - 5-812 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री जी.पी. कबीरपंथी, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 15 मई से 3 जुलाई 2010 तक पचास दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सेवाराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछलीपालन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जी.पी. कबीरपंथी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री जी.पी. कबीरपंथी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री सेवाराम द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष गोयल , मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी.पी. कबीरपंथी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(5) अवकाशकाल में श्री सेवाराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सेवाराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 15 जून 2010

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 जून 2010

क्र. एफ. 3-53-2010- दोए (3 ) .- राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा पुस्तकों सहित विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्र. ई-5-414- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री राघव चन्द्रा, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 21 जून से 9 जुलाई 2010 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 जून 2010 एवं दिनांक 10, 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

अनु. (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3)

निम्नस्तर जबलपुर संभाग

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राघव चन्द्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

1 श्री घनश्याम सिरसाम

सहायक संचालक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनूतिवारी, उपसचिव.

(3) अवकाशकाल में श्री राघव चन्द्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

1501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

जेल विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 जून 2010

क्र. एफ. 3-28-2010- तीन जेल- 1218.- कारागार अधिनियम, 1894 ( 1894 का 9 ) की धारा 3 के खण्ड ( 1 ) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स , 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुली कालोनी , होशंगाबाद को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल, होशंगाबाद के रूप में घोषित करती है.

F No. 3-28-2010- Three - Jail - 1218 . In exercise of the powers conferred by clause ( 1) of Section 3 of the Prisons Act , 1894 (No. 9 of 1894) and Rule 3 of the Madhya Pradesh Prisons Rules , 1968 , the State Government hereby declares the Open Colony, Hoshangabad as Open Jail , Hoshangabad from the date of issue of this order.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा देशानुसार, ललित दाहिमा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस ब ( एक) - स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का सं. 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक", दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में ,-

संशोधन

(एक) अनुक्रमांक 3, 31 , 32, 38, 38- क, 39 और 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुक्रमांक (1)

न्यायाधीश का नाम एवं पदनाम (2)

"3. कु. शोभा पोरवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.

31.

कु. मीना सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दतिया.

32.

श्री यू. सी. जैन, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989 रतलाम.

38.

श्री बी. के . श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 खण्डवा.

38 -क. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा , रतलाम.

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)

विशेष न्यायालय (3)

ग्वालियर

ग्वालियर

दतिया

दतिया

खण्डवा

खण्डवा (पूर्वनिमाड़)

रतलाम

रतलाम

जावरा रतलाम

पुलिस थाना जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा , कालूखेड़ा, रिंगनोद , बड़ावदा, पिपलौदा तथा ताल..

1502

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

39 .

श्री संजय शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.

40. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 सिवनी.

(3)

(4)

सतना

सतना

सिवनी

सिवनी."

(दो) अनुक्रमांक 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:-

न्यायाधीश का नाम एवं पदनाम अनुक्रमांक (1)

(2)

"50. श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.

51 .

श्री जसवंत सिंह क्षत्रीय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश , डिंडोरी.

52.

श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, ( सीनियर ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उमरिया.

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष न्यायालय (3)

(4)

अनूपपुर

अनूपपुर

डिंडोरी

डिंडोरी

उमरिया

उमरिया.".

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government with the concurrence of the ChiefJustice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April 1998 , which was published in the " Madhya Pradesh Gazette Part- 1 " , dated 17th April 1998 , namely : -

AMENDMENTS

(1) In the said Notification , in the Schedule,-- (i) for serial numbers 3 , 31 , 32, 38 , 38 -A, 39 , and 40 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

S. No. (1)

Name and designation of the Judge (2)

"3 .

Ku . Shobha Porwal , 1stAdditional Sessions Judge, Gwalior.

31 .

Ku . Meena Singh , 1stAdditional Sessions Judge , Datia .

32.

Shri U. C. Jain , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes . (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 , Khandwa .

Special Court (3)

Local area/ Session division (4)

Gwalior

Gwalior

Datia

Datia

Khandwa

Khandwa (EastNimar) भाग 1 ]

1503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

38.

Shri B. K. Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 Ratlam .

38-A Shri Rajendra Prasad Gupt, Additional Sessions Judge , Jaora , Ratlam

39.

Shri Sanjay Shukla , 1st Additional Sessions Judge , Satna.

40.

Shri Rajendra Kumar Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 Seoni .

(3)

Ratlam

Ratlam

Jaora , Ratlam Police Station Jaora City , Industrial Area Jaora , Kalukhera, Ringnaud , Badawada , Piploda and Police Station Tal .

Satna

Satna

Seoni ."

Seoni

(ii) After serial number 49 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be insered , namely :-

S. No. (1)

Name and designation of the Judge (2)

50.

Shri Rishabh Kumar Jain , District and Sessions Judge , Anuppur.

51 .

Shri Jaswant Singh Kshatriya , District and Sessions Judge , Dindori .

52.

Shri Prakash Chandra Gupta ( Sr.) , Additional Sessions Judge , Umaria .

SpecialCourt (3)

Local area/ Session division (4)

Anuppur

Anuppur

Dindori

Dindori

Umaria ."

Umaria

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in the notification assumes the charge of his office in the said court .

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) .-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा . क्र. 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर , 2009 में , जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 में दिनांक 16 अक्टूबर , 2009 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, - 1504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

[ भाग 1 ( एक) अनुक्रमांक 5 , 18 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुसूची

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (1)

(2)

(3)

(4) "5.

अशोकनगर

मुंगावली तथा चंदेरी का विद्युत् क्षेत्र

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश , मुंगावली , अशोकनगर.

18

छतरपुर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर

सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 19 - ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ).

19.

छतरपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौंगांव

नौगांव का विद्युत् क्षेत्र." .

(दो ) अनुक्रमांक 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय

सिविल जिले का नाम

(1)

(2)

(3)

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4) "19-ए

छतरपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर, छतरपुर बिजावर का विद्युत् क्षेत्र. " .

(तीन) अनुक्रमांक 24, 25, 29, 33 ,38, 39,41, 73 , 80 , 83, 92 और 100 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (1)

(2)

(3)

(4)

"24 .

दतिया

सेवढ़ा का विद्युत् क्षेत्र द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सेवढ़ा.

25.

देवास

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , देवास.

सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 26 तथा 27 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

29.

धार

कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी , धार.

33.

खण्डवा

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा

सिविल जिला खण्डवा का विद्युत् क्षेत्र 38.

ग्वालियर

डबरा का विद्युत् क्षेत्र प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डबरा ग्वालियर.

भाग 1 ]

1505

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3) 39.

हरदा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश , हरदा.

41.

होशंगाबाद द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.

73.

रीवा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा 80.

सीहोर

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीहोर.

83 .

सिवनी

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सिवनी.

92.

शिवपुरी चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक, कोर्ट) शिवपुरी.

100.

उमरिया

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उमरिया

(4)

सिविल जिला हरदा का विद्युत् क्षेत्र सोहागपुर तथा पचमढ़ी का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला रीवा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 74 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 81 तथा 82 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 84 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ).

सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 93 तथा 94 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

उमरिया का विद्युत् क्षेत्र.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI- B ( 1 ) , dated 6th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1 dated 16th October 2009 namely :---

AMENDMENTS In the said notification , in the Schedule ,-

( 1) for serial numbers 5 , 18 , 19 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-

SCHEDULE S.No.

Special Court (1)

Name of Civil District (2)

(3) "5.

Ashoknagar

Additional Judge to the Court of 1 Additional Sessions Judge, Mungawali , Ashoknagar .

18.

Chhatarpur

1th Additional Sessions Judge , Chhatarpur .

19.

Chhatarpur

Additional Sessions Judge , Naowgaon.

Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)

Electricity Area of Mungawali and Chanderi .

All Electricity area of Civil District , Chhatarpur ( excluding the jurisdiction of Special courts at serial number 19 and 19 -A) .

Electricity area of Naowgaon . " :

1506

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(ii ) after serial number 19 , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely :-- S.No.

(1)

Name of Civil District (2)

Special Court (3) 19 -A

Chhatarpur

Additional Sessions Judge , Bijawar , Chhatarpur .

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)

Electricity Area of Bijawar .

(iii ) for serial numbers 24 , 25 , 29 , 33 , 38 , 39 , 41 , 73 , 80 , 83 , 92 and 100 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely: - S.No.

Special Court (1)

Name of Civil District (2)

(3) Datia

"24 .

Additional Judge to the Court of IInd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Seondha .

25.

Dewas

IInd Additional Judge , to the Court of IInd Additional Sessions Judge , ( Fast Track Court) , Dewas.

Dhar

29.

Additional Judge , to the Court of Additional Sessions Judge , Kukshi Dhar .

33.

Khandwa

Is Additional Sessions Judge , Khandwa.

38.

Gwalior

IstAdditional Sessions Judge, Dabra , Gwalior .

39.

Harda

Additional Judge to the Court ofAdditional Sessions Judge , Harda.

41.

Hoshangabad IInd Additional Sessions Judge , Sohagpur , Hoshangabad .

73 .

Rewa

IInd Additional Sessions Judge , Rewa.

80 .

Sehore

Special Judge , Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Sehore .

83.

Seoni

IIIrd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Seoni .

92.

Shivpuri

IVth Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) , Shivpuri .

100.

Umaria

Additional Sessions Judge , Umaria.

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)

Electricity Area of Seondha .

All Electricity area of Civil District , Dewas ( excluding the jurisdiction of special courts at serial number 26 and 27) .

Electricity area of Kukshi

Electricity Area of Civil District , Khandwa.

Electricity Area of Dabra .

Electricity Area of Civil District , Harda Electricity Area of Sohagpur and Pachmari .

All Electricity area of Civil District, Rewa ( excluding the jurisdiction of special courts at serial number 74) .

All Electricity area of Civil District , Sehore ( excluding the jurisdiction of special courts at serial number 81 and 82) .

All Electricity area of Civil District, Seoni ( excluding the jurisdiction of special courts at serial number 84 ) .

All Electricity area of Civil District, Shivpuri ( excluding the jurisdiction of special courts at serial number 82 and 83) .

Electricity area of Umaria

Note. The Pending Cases of the Special Court be stand transferred to the newly constituted court accroding to their territorial jurisdiction.

1507

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

भाग 1 ]

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) -विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर , 2009 में , जो " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 " में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(एक) अनुक्रमांक 3 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(3) (1)

(2)

3.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर

अनूपपुर

5.

अशोकनगर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश , मुंगावली, अशोकनगर.

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4)

श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर.

श्री माईकल सेमुअल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश मुंगावली, अशोकनगर.

(दो) अनुक्रमांक 19 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(3)

(2)

(1)

" 19-ए

छतरपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बिजावर, छतरपुर.

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4)

श्री आर. सी. मालवीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बिजावर, छतरपुर. " .

(तीन ) अनुक्रमांक 24, 25 , 29 , 32, 33 , 38 , 39 , 41 , 47 , 58 , 61 , 72, 73 और 80 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशःस्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक

(3) सिविल जिले का नाम (2)

(1)

"24.

दतिया

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सेवढ़ा.

देवास

25.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , देवास.

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4)

श्री राजीव कुमार गोंदले, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सेवढ़ा.

श्रीमती अलका दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , देवास.

1508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3) 29.

धार

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी, धार के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी धार.

32.

डिण्डोरी

[भाग 1

(4)

श्री डी. डी. द्विवेदी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कुक्षी , धार के अतिरिक्त न्यायाधीश , धार.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी

33.

खण्डवा

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.

38.

ग्वालियर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा, ग्वालियर.

39.

हरदा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा.

41.

होशंगाबाद द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोहागपुर, होशंगाबाद.

47 .

जबलपुर

श्री जे . एस. क्षेत्रीय , जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी.

श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.

श्री विनोद कुमार, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डबरा, ग्वालियर.

श्री संजय कुमार जैन, ( सीनियर ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश.

श्री दिलीप कुमार नागले , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर

58.

मुरैना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सबलगढ़ , मुरैना.

61.

नरसिंहपुर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( गाडरवारा ) , नरसिंहपुर.

72.

रतलाम

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा , रतलाम.

73.

रीवा

श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.

श्री आर. के. भद्रसेन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सबलगढ़ मुरैना.

श्री आर. के. भावे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (गाडरवारा ) , नरसिंहपुर.

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा , रतलाम .

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा

80

सीहोर

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीहोर.

सिवनी

83.

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी.

85.

शहडोल विशेष न्यायाधीश :नुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शहडोल.

श्री आर. सी. एस . बिसेन , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा.

श्री लालजी प्रसाद शर्मा, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , सीहोर.

श्री किसना अतुलकर, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी.

श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शहडोल.

भाग 1 ]

1509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(2)

(3) (1)

87 .

शाजापुर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.

92.

शिवपुरी चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शिवपुरी.

उमरिया

100.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया

103.

विदिशा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिरौंज , विदिशा.

(4)

श्री आर. के. सोनी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.

मोहम्मद एच . अंसारी चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शिवपुरी .

श्री पी.सी. गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया श्री यशवंत सिंह परमार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिरौंज, विदिशा.

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI- B ( 1 ) , dated 6th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette . Part 1 dated 16th October 2009 namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule ,- (i) for serial numbers 3 and 5 entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely: -- S.No. Name of Civil

SpecialCourt District

(3) (2)

(1)

District and Sessions Judge , Anuppur

"3. Anuppur

5. Ashoknagar Additional Judge , to 1 Additional Sessions Judge , Mungawali Ashoknagar .

Name of the Judge of the Special Court

(4)

Shri Rishabh Kumar Jain , District & Sessions Judge, Anuppur .

Shri Michal Samual , Additional Judge to 1st Additiona Sessions Judge , Mungawali , Ashoknagar.

(ii) after serial number 19, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Special Court S.No. Name of Civil District

(3) (1) (2)

19 -A Chhatarpur Additional Sessions Judge , Bijawar , Chhatarpur.

Name of the Judge of the Special Court

(4)

Shri R. C. Malviya , Additional Sessions Judge , Bijawar , Chhatarpur .

(iii ) for serial numbers 24 , 25 , 29 , 32 , 33 , 38 , 39 , 41 , 47 , 58 , 61 , 72 , 73 and 80 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely :--

Special Court S.No. Name of Civil District

(1)

(2)

(3) "24. Datia

Additional Judge to IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court ) , Seodha . Datia .

Name of the Judge of the Special Court

(4)

Shri Rajendra Kumar Gondle , Additional Judge, to IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Seodha , Datia .

1510

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(2)

(3) (1)

25. Dewas

IInd Additional Judge , to the IInd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Dewas .

29. Dhar

Additional Judge to the Additional Sessions. Judge , Kukshi , Dhar .

32. Dindori

District and Sessions Judge , Dindori

33. Khandwa

[भाग 1

(4)

Smt. Alka Dube , IInd Additional Judge to the Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Dewas .

Shri D. D. Dwivedi , Additional Judge to the Additional Sessions Judge, Kukshi , Dhar .

Shri J. S. Kshatriya , District and Sessions Judge , Dindori .

Ist Additional Sessions Judge, Khandwa

38. Gwalior

Ist Additional Sessions Judge , Dabra , Gwalior.

39. Harda

Additional Judge to the Additional Sessions Judge Harda .

41. Hoshangabad IInd Additional Sessions Judge, Sohagpur , Hoshangabad.

58. Morena

Additional Sessions Judge, (Fast Tarck Court) Sabalgarh Morena .

61. Narsinghpur Additional Sessions Judge , Gadarwara , Narsinghpur .

72. Ratlam

Smt . Ashita Shrivastava , Ist Additional Sessions Judge, Khandwa .

Shri Vinod Kumar , Ist Additional Sessions Judge , Dabra , Gwalior .

Shri Sanjay Kumar Jain (Sr.) Additional Judge to the Additional Sessions , Judge , Harda.

Shri Dilip Kumar Nagle , IInd Additional Sessions Judge , Sohagpur District , Hoshangabad.

Shri R. K. Bhadrasen , Additional Sessions Judge , (Fast Track Court ) , Sabalgarh Morena .

Shri R. K. Bhave , Additional Sessions Judge, Gadarwara , Narsinghpur .

Additional Sessions Judge , Jora , Ratlam

73. Rewa

IIIrd Additional Sessions Judge , Rewa

80. Sehore

Special Judge Scheduled Castes / Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, Sehore .

83. Seoni

IIIrd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Seoni 85 Shahdol

Special Judge to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Shahdol .

87 Shajapur

Is Additional Sessions Judge , Shajapur

92. Shivpuri

IVth Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) ,, Shivpuri .

100. Umaria

Additional Sessions Judge , Umaria.

103 Vidisha

Additional Sessions Judge , Sirjonj , Vidisha .

Shri Rajendra Prasad Gupta , Additional Sessions Judge , Jora , Ratlam.

Shri . R. C. S. Bisen , IIIrd Additional Sessions Judge , Rewa .

Shri Lalji Prasad Sharma , Special Judge Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) , Act , Sehore ..

Shri Kisna Atulkar , IIIrd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Seoni

Shri Prahlad Singh Patidar, Special Judge Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) , Act , Shahdol .

Shri R. K. Soni Ist Additional Sessions Judge, Shajapur .

Mohammad H. Ansari , IVth Additional Sessions Judge , ( Fast Track Court) , Shivpuri .

Shri P. C. Gupta , Additional Sessions Judge, Umaria.

Shri Yashwant Singh Parmar , Additional Sessions Judge , Sirjonj , Vidisha.

1511 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

फा. क्र. 17 (ई ) 10-2001- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहम्मद अनवर सिद्दीकी जिला एवं सेशन न्यायाधीश मंडला की सेवाएं, संचालक, लोक अभियोजन, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 21 जून 2010

फा. क्र. 1 ( बी ) 1-2005- इक्कीस ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , श्री दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद सोनी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) खुरई, जिला सागर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे.खान, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. एफ. 2-4-2010.- इकतालीस , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन एण्ड रेगुलेशन के नियम ( 19 ) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन , एतद्वारा , नियमानुसार परिषद् के कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया जाता है : -

अध्यक्ष 1. माननीय मंत्रीजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन .

संयोजक 2. महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल.

सदस्य 3. प्रो. पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. , भोपाल.

सदस्य 4. डॉ. अजय गोयनका, प्रबंध निदेशक, चिरायु एयर प्रोडक्ट्स, 11 , प्रोफेसर कॉलोनी , भोपाल.

सदस्य 5. डॉ. पी.पी. शास्त्री, संकाय अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय , जसवाड़ी रोड, खण्डवा, म.प्र .

सदस्य 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मंत्रालय, भोपाल..

सदस्य 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय , भोपाल

सदस्य 8. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल.

सदस्य 9. प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार, टेक्नॉलॉजी भवन, मेहरौली रोड, नई दिल्ली

सदस्य 10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय , भोपाल ,

सदस्य 11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग , मंत्रालय, भोपाल.

सदस्य 12. डॉ. सुधीर शर्मा , अध्यक्ष, वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल

सदस्य 13. श्री टी.जी.के. मेनन , 46 संवाद नगर, इंदौर म.प्र.

सदस्य 14. डॉ. ए. के गुप्ता, निदेशक, प्रगत पदार्थ अनुसंधान केन्द्र ( एएमपीआरआई ) , होशंगाबाद रोड, भोपाल.

सदस्य 15. डा. ए.के. वर्मा, सलाहकार ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ) योजना आयोग भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली.

सदस्य 16. प्रो . डी.पी. सिंह , कुलपति , बनारस हिन्दू वि.वि. वाराणसी , उत्तरप्रदेश.

सदस्य-सविच.

17. कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल.

1512

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. एफ. 2-4-2010 - इकतालीस. मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के मेमोरेण्डमं ऑफ एशोसिएशन एण्ड रेगुलेशन के नियम (4 ) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा परिषद् की साधारण सभा ( General Body ) का नियमानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

अध्यक्ष 1. माननीय मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश, भोपाल

2. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भोपाल.

3. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल.

4. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , वित्त भोपाल.

5. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार , भोपाल.

6. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी, भोपाल.

7. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , ग्रामीण विकास , भोपाल.

8. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , कृषि, भोपाल.

9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल .

10. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.

11. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.

12. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

14. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.

15. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

16. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

17. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

18. डॉ. माधव हरि कान्हेरे, पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल, ( सर्जरी ) एवं अध्यक्ष, शारदा विहार, 54 , शारदा विहार परिसर, पोस्ट आफिस, सूरज नगर, भोपाल-462044.

19. प्रो. पीयूष त्रिवेदी, कुलपति, रा. गां. प्रौ . वि.वि. , भोपाल.

20. प्रो. बी.के. कुठियाला, कुलपति, मांखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता वि.वि. , भोपाल.

21. कुलपति, ज.ने.कृ.वि.वि. , आधारताल , जबलपुर ( म.प्र. ) .

22. निदेशक, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान , भोपाल-462007 .

23. डॉ. जे.एस. परिहार, उप निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ( एसएसी ) , इसरो , अहमदाबाद.

24. डॉ. ए. के. वर्मा, सलाहकार, ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ) योजना आयोग , भारत सरकार, नई दिल्ली.

25. डॉ. सुधीर शर्मा, अध्यक्ष, वी.एन.एस. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट , रातीबढ़, भोपाल.

26. प्रो . एस.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष, ऊर्जा एवं पर्यावरण अध्ययन शाला, देवी अहिल्या वि.वि. , इन्दौर.

27. प्रो . ए.डी.एन. बाजपेयी, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला , रानी दुर्गावती वि.वि. , जबलपुर .

28. श्री टी.जी.के. मेनन, 46 संवाद नगर, इन्दौर म.प्र .

29. डॉ. बी.एम. गुप्ता, प्राचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा , आयुर्वेद महाविद्यालय , नेहरू नगर, भोपाल.

30. डॉ. अतुल गोविन्द भुस्कुटे, टिमरनी गढ़ी, होशंगाबाद, म.प्र.

31. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग , अमरकंटक भवन, प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल.

32. प्रमुख अभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सतपुड़ा भवन , भोपाल.

भाग 1 ]

1513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

33. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग , सतपुड़ा भवन, भोपाल.

34. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल.

35. संचालक, कृषि विभाग , विन्ध्याचल, भवन, भोपाल.

36. संचालक उद्योग विभाग , विन्ध्याचल भवन, भोपाल.

37. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल.

38. डा. पी.पी. शास्त्री संकाय अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय , कॉटन रिसर्च स्टेशन , जशवाड़ी रोड, खण्डवा.

39. डॉ. जी.के. कौटू, वैज्ञानिक प्लांट ब्रिडिंग एवं जेनेटिक्स विभाग , कृषि महाविद्यालय, जबलपुर.

40. श्री प्रशांत पाल, निदेशक, टेलिमेट्रिक इंडिया लिमिटेड, 1126 , समाधान अस्पताल के पास , राईट टाउन, जबलपुर.

41. डॉ. अजय गोयनका, प्रबंध निदेशक, चिरायु एयर प्रोडक्ट्स, 11 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल.

42. श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग 181 , रचना नगर, भोपाल.

43. कार्यपालक निदेशक , भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. ( बीएचईएल ) , भोपाल.

44. अध्यक्ष विज्ञान भारती , 44-45 , बंगला बाणगंगा रोड, भोपाल.

45. महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल.

46. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम , लि. , भदभदा रोड, भोपाल. -

47 . अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , नई दिल्ली.

48. निदेशक, प्रगत पदार्थ अनुसंधान केन्द्र ( सीएसआईआर ) , होशंगाबाद रोड, भोपाल.

49. सचिव ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, टेक्नालॉजी भवन, नई दिल्ली.

50. सचिव ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) , पृथ्वी विज्ञान विभाग , भारत सरकार, नई दिल्ली.

51. महानिदेशक (अथवा उनके प्रतिनिधि ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली.

52. निदेशक ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली.

53. अध्यक्ष ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) , भारतीय समाज विज्ञान परिषद् अरुणा आसफ अली , मार्ग, नई दिल्ली-110067 .

54. महानिदेशक, ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूसा, नई दिल्ली.

55. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली.

56. अध्यक्ष ( अथवा उनके प्रतिनिधि ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग , भारत सरकार, बैंगलूरू.

57. सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सकार , सीजीओ , काम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली.

58. श्री नरेन्द्र दुबे , गौ-विज्ञान , डी -37 , सुदामा नगर , इन्दौर -452009 .

59. श्रीमती नंदिता पाठक, संचालक , उद्यमिता विद्यापीठ, दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट म.प्र.

60. प्रो. डी.पी. सिंह, कुलपति, बनारस हिन्दू वि.वि. वाराणसी, उत्तरप्रदेश .

61. महानिदेशक ( सदस्य सचिव ) , म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, नेहरू नगर , भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

जी. एस. खैरवार , उपसचिव.

[ भाग 1 1514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

परिवहन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा महाराष्ट्र शासन, परिवहन विभाग

के मध्य अनुपूरक परिवहन करार का प्रारूप

भोपाल, दिनाकं 23 जून 2010

करार

क्र. एफ. 22-83-05- आठ यह करार आज दिनांक 18 जून 2010 का मध्यप्रदेश के राज्यपाल ( जिन्हें आगे " मध्यप्रदेश शासन" कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं ) प्रथम पक्ष तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल ( जिन्हें आगे " महाराष्ट्र शासन " कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं ) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है.

चूंकि, मध्यप्रदेश शासन और महाराष्ट्र शासन के मध्य 9 अप्रैल 2009 में निष्पादित हुए अनुपूरक पारस्परिक परिवहन करार में कुछ मार्ग जिन पर अस्थायी अनुज्ञायें जारी होती हैं, सम्मिलित होने से छूट गये है . अब दोनों पक्ष वर्तमान में प्रभावी करार में इन छूटे मार्गों को सम्मिलित करने हेतु सहमत है.

अतएव, अब , उक्त पक्षों द्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005- आठ, दिनांक । मार्च 2007 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित करार की कंडिका 10 ( ई ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक अतिरिक्त अनुपूरक करार निम्नवत् निष्पादित किया जाता है:-

(1) अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005- आठ, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित अनुपूरक करार के परिशिष्ट " ए " के क्रमांक -120 के बाद इस करार के अनुलग्नक - ए में अंकित मार्ग जोड़ दिये जायेंगे .

(2) अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005 आठ, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित अनुपूरक करार के परिशिष्ट " बी " के क्रमांक -79 के बाद इस करार के अनुलग्नक- बी में अकित मार्ग जोड़ दिये जायेंगे.

(3) अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-200- आठ, दिनांक 24 अप्रैल 2009 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित अनुपूरक करार के परिशिष्ट " सी " के क्रमांक -62 के बाद इस करार के अनुलग्नक- सी मे अंकित मार्ग जोड़ दिये जायेंगे .

(4) इस अतिरिक्त अनुपूरक करार की अधिसूचना क्र. एफ. 22-83-2005- आठ , दिनांक 1 मार्च 2007 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित करार का अंग माना जायेगा

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस अतिरिक्त करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

हस्ता./- (सी. एस. संगीतराव ) सचिव,

हस्ता./- (अनिरुद्ध मुकर्जी ) सचिव,

महाराष्ट्र शासन, परिवहन विभाग , महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए उनकी ओर से.

मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग , मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिए उनकी ओर से.

साक्षी, संभागीय प्रबंधक,

साक्षी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

म.प्र.स.प. निगम , भोपाल , म.प्र .

भाग 1 ]

1515

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

परिशिष्ट-अ

महाराष्ट्र राज्य के लिए आवंटित अतिरिक्त मार्ग

मार्ग

मार्ग की दूरी कि. मी.

महाराष्ट्र

एकल फेरे महाराष्ट्र

सरल क्र.

महा.

कुल

(5) (2)

(3)

म. प्र . (4) (1)

32.2

14..2 18.0 12 सांवनेर- सौंसर व्हाया पाडरसिंगा.

14.2 07.0 21.2 122 सांवनेर - रेमण्ड फैक्टरी व्हांया पाडरसिंगा

62.9

27.2 35.7 123 काटोल-सौंसर व्हाया

वडचिचोली, राजना,

पीपला.

52.0 58.2 110.2 124 नागपुर- मोहखेड व्हाया सांवनेर, सौंसर, रामाकोना.

85.0

47.0 38.0 125 तुमसर - बालाघाट व्हाया तिरोडा, खैरलांजी, अर्जुनी.

58.0

35.0 23.0 126 गौंदिया-लांजी व्हाया आमगांव.

369.5

179.9

189.6

कुल योग ..

परमिट संख्या महाराष्ट्र संचालित कि.मी. द्वारा मध्यप्रदेश में न्यून. अधि.

न्यून.

(8) (9)

(10) अधि. (7)

(6)

10

540.0

180.0

30

10

05

70.0

140.0

20

10

04 04

142.8

285.6

08

02

232.8

02

04

116.4

04

304.0

152.0

04

08

230.0

04

184.0

10

08

29

845.2 1732.4

38

80

परिशिष्ट- ब

मध्यप्रदेश राज्य के लिए आवंटित अतिरिक्त मार्ग

मार्ग का नाम

मार्ग की दूरी कि. मी.

सरल क्रमांक

म. प्र. महा. (4)

कुल (5) (2)

(3)

(1)

618

359 259 80 भोपाल- नासिक व्हाया इन्दौर, धूलिया.

183

244

61

81 लालबर्रा-नागपुर व्हाया वारासिवनी, गोंदिया.

442

862

420

कुल योग ..

एकल फेरे मध्यप्रदेश

परमिट संख्या म.प्र.

संचालित कि.मी. मध्यप्रदेश द्वारा महाराष्ट्र में

न्यून. अधि. (8) (9)

(10) न्यून. (6)

अधि. (7)

518

518

02 02

02

02 02

366

366

02

04 04

04

884

884 1516

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

[ भाग 1

परिशिष्ट-स

मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के लिए संयुक्त संचालन के अतिरिक्त मार्ग

मार्ग का नाम

एकल फेरे

मार्ग दूरी किलोमीटर

संचालित कि.मी.

संचालित कि.मी म. प्र.

परमिट संख्या सरल क्रमांक

महा.

म. प्र.

म. प्र. महा. कुल

द्वारा महाराष्ट्र में

म.प्र. महाराष्ट्र

न्यू. अधि. न्यू. अधि. न्यू. अधि.

अधि.

महाराष्ट्रद्वारा म. प्र. में न्यू.

(3)

(4)

(5)

(1) (2)

(7)

(6)

225.6 334.6 02 04 02 04

451.2 902.4

218

02

02

436 63 अकोला- छिंदवाड़ा 109 व्हाया वनगांव, सुनी, रामाकोना, उमरानाला, लिंगा.

64 नांदेड - खण्डवा व्हाया 92 353.7 445.7 . 02 04 02 04 707.4 1414.8 184 368 02 02.

हिंगोली, वासिम , मलकापुर..

18

50

42 30

30 50

540

900

720

15

15

1200 65 गोंदिया- बालाघाट 24 व्हाया रजेगांव

597.3 822.3 34

1698.6 3217.2

कुल योग .. 225

58 34 58 1122 2004 19 19

AGREEMENT

Additional Reciprocal Transport Agreement between the Government of Maharashtra and the Government of Madhya Pradesh

This agreement is made this 18 day of June in the year Two Thousand Ten between the State of Madhya Pradesh hereinafter referred to as Government of Madhya Pradesh (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include his successors in official assigns ) of the one part and the State of Maharashtra exercising executive powers of the Government of State of Maharashtra hereinafter referred to as the Government of Maharashtra (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include his successors in official assigns ) of the Other Part .

WHEREAS in the supplemental Reciprocal Transport Agreement between the Government of Madhya Pradesh and the Government of Maharashtra made on 9th April , 2009 , some routes , on which buses operated on temporary permits , could not be included in this Agreement . Nowboth States have agreed to include these routes in the existing Reciprocal Transport Agreement .

NOW , THEREFORE, Under the provision of clause 10 ( f) of Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by No. F- 22-83-2005 - VIII , dated 1st March , 2007 both the parties execute the additional supplemental agreement as under :-

(1) After serial No. 120 of Schedule "A " of the Supplemental Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by Notification No. F - 22-83-2005 - VIII , dated 24th April 2009 the routes specified in enclosed Schedule " A " shall be added .

1517 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(2) After serial No. 79 of Schedule " B " of the Supplemental Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by Notification No. F- 22-83-2005 - VIII , dated 24th April 2009 the routes specified in enclosed schedule " B " shall be added.

(3) After serial No. 62 of Schedule " C " of the Supplemental Reciprocal Transport Agreement Notified and Published by Notification No. F- 22-83-2005 - VIII , dated 24th April 2009 the routes specified in enclosed schedule " C " shall be added .

(4) This additional supplimental agreement shall be deemed to be a part of Reciprocal Transport Agreement published and notified by Notification No. F - 22-83-2005 - VIII , dated 1st March , 2007.

In evidence of the parties to the agreement herein under have signed this additional agreement on this Day 18th June and year 2010 .

Sd./-

Sd./-

(ANIRUDDHE MUKERJEE )

Secretary,

(C.S. SANGITRAO ) Secretary

Maharashtra Government Madhya Pradesh Government

Trasport Department

Transport Department For and on behalf of the Governor of Maharashtra

For and on behalf of the Governor of Madhya Pradesh

Witness

Witness

Transport Commissioner , Maharashtra State , Mumbai .

Divisional Manager , M.P.R.T.C. Bhopal , M.P.

SCHEDULE - A

Additional routes alloted to Maharashtra State

Sr. No. Name of Route

Routes length in Kms .

Service Kms . M.S. in M.P.

No. of Permits

No. of Single Trips M.S.

M.S. M.P. Total Min. Max.

Min.

Max.

M.S.

(4)

(5)

(2)

(3)

(6) (1)

30

10

180.0 540.0

14.2

32.2

10

18.0

121 Savner - Saunsar via Padarsinga .

14.2 07.0 21.2

10

20

70.0

140.0

05 122 Savner - Raymond Factory via Padarsinga.

04

08

04 27.2 35.7 62.9

142.8 285.6

123 Katol - Saunsar via Badchicholi, Rajana , Pipala .

02

232.8

52.0

02

04

58.2 110.2

116.4

124 Nagpur - Mohkhed via Savner , Saunsar Ramakona.

1518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

[ भाग 1 (2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

38.0 85.0

08

04

152.0 304.0

04 125 Tumsar -Balaghat via 47.0 Tiroda, Khairlanji , Arjuni.

35.0

08

23.0 58.0

10

184.0 230.0

04 126 Gondia - Lanli via Aamgaon.

Total

189.6 179.9 369.5

38

80

845.2 1732.4

29

SCHEDULE - B

Additonal routes allotted to M.P. State

Sr. No. Name of route

Routes length in

Service Kms .

Kms .

M.S.

M.P. in M.S. Min.

(2)

(1)

M.P. (3) (4)

Total (5)

No. of Single Trips M.P. Min Max. (6) (7)

Max. (9)

(8)

No. of Permits M.P. (10)

359 259 618

02

02

518

518

02 80 Bhopal - Nasik via Indore , Dhulia .

81

02

61 183 244

02

366

366

02 Lalbura - Nagpur via Waraseoni , Gondia.

Total 420 442 862

04

04

884

884

04

SCHEDULE - C

Additonal routes Jointely allotted to M.P. & Maharashtra State

Sr. Name of Route

No. of Single Trips

Routes length in

Total

M.P. min Max .

M.s Min . Max .

(2)

(1)

Kms . MP . M.S. (3)

(4)

Service Kms . M.P. in Ms. Min. Max . (5)

No. of Permit M.P. M.S. (7)

Service Kms . Ms. in M.P. Min. Max. (6)

109 225.6

04 02 04

334.6 02

451.2 902.4

218

436

02

02 63 Akola- Chindwara Via Bangoan , Suni , Ramkona , Umaranal , Linga .

04

92 353.7 445.7 02

02 04

707.4 1414.8

184

368

02

02 64 Nanded- Khandwa via Hingoli , Vasim , Malkapur.

50 30

540.0

42.0 30

50

900.00

720

15

15

1200 65 Gondia - Balaghat 24 18.0 via rajegaon.

Total ...

34

225 597.3 822.3 34 58

58

3217.2

1698.6

2004

1122

19

19 1519 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्र. 1 - अ-82-08-09-भू-अ. अ.-09- सात-1- सात- 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (वर्गफुट में )

(3)

(5)

(6) (1) (2)

(4)

8500

मार्ग विस्तारीकरण हेतु.

जबलपुर जबलपुर

आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर.

1. सुभाष नगर नं. बं. 773 प.ह.नं. 25/31

7350

2. सुनारवाड़ी नं. बं. 425 प.ह.नं. 25/31

6300

3. हिनौतिया नं. बं. 754 प.ह.नं. 25/31

योग . 22150

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्र. 1 - अ- 82-09-10- भू-अ. अ. 10- सात 1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित 1520

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वर्णन

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.491

जबलपुर

रानीपुर

जबलपुर

नं. बं. 401 प.ह.नं. 25/31 .

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जबलपुर विकास प्राधिकरण , जबलपुर.

ओमती नाले पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज से मदन महल स्टेशन को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 11 मई 2010

प्र. क्र. 24 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) अनगौर

बिजावर

21.580

छतरपुर

खैरों तालाब योजना हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी , बिजावर.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खैरों तालाब योजना हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बिजावर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

छतरपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्र. 5 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

भैरा

राजनगर

45.121 छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भैरा तालाब योजना निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

अनुविभागीय अधिकारी , राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र. ) .

(2) भू- अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 14 जून 2010

क्र. भू-अर्जन-10-अ-82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं

प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) मण्डला निवास

0.02

मलठार ह.नं. 40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, निवास .

स्टाप डेम सह पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 13 मई 2010

प्र. क्र. 01 - अ - 82-2009-10.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नं. (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2) (3)

(4)

1.600 लटेरी

विदिशा

जोराबरखेड़ी

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज रूसल्ली साहू तालाब के डूब क्षेत्र की शेष भूमि के अर्जन हेतु.

अर्जन हेतु. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रूसल्ली साहू तालाब के डूब क्षेत्र की शेष भूमि के (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 17 जून 2010

क्र. 882 - भू-अर्जन- 10- प्र. क्र. 05- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाना नं. ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

देवास

9.53 देवास

टुमनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत

का कारण प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

आयुक्त, नगरपालिक निगम , देवास क्षिप्रा जल- आवर्धन योजनान्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम , देवास में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. 888 - भू- अर्जन-10- प्र. क्र. 05 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाना नं. ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना नं . ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) ( 2)

(3)

(4) देवास देवास

14.43

अलीपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

( 6)

आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास क्षिप्रा जल - आवर्धन योजनान्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , जिला देवास एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास में देखा जा सकता है.

क्र. 894- भू- अर्जन-10- प्र. क्र. 03 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाना नं. ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना नं. ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंधं उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(3)

(2)

(4) देवास देवास

0.903

सुकल्या

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास क्षिप्रा जल- आवर्धन योजनान्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

1524

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्र. 1- अ-82-08-09 ( भू. अ. अ.)-92.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम- सुभाषनगर, सुनारवाड़ी, हिनौतिया (घ ) लगभग क्षेत्रफल-22150 वर्गफुट

खसरा

रकबा

नम्बर

(वर्गफुट में)

(1)

(2)

ग्राम-सुभाष नगर

नं.बं. 773 प. ह. नं. 25/31

25

3100

23

1700

24/2

3700

योग : 8500

ग्राम-सुनारवाड़ी

नं. बं. 425 प. ह. नं. 25/31

17/1 क

1600

18

1750

7/2

4000

योग :7350

ग्राम-हिनौतिया

नं. बं. 754 प. ह. नं. 25/31

386

2300

328

4000

योग : 6300

महायोग : 22150

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मार्ग विस्तारीकरण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरिरंजन राव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 जबलपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्र. 1 - अ-82-09-10 ( भू. अ. अ. ) 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पदं ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग) ग्राम-रानीपुर नं. बं. 40/प. ह. क्रं. 25/31 .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.491 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

21/1

0.045

21/2

0.030

21/3

0.016

21/4

0.014

21/5,6,7

0.186

21/8

0.094

25/1

0.030

25/2

0.037

26

0.039

योग : 0.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - ओमती नाले पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज से मदन महल रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 2 जून 2010

क्र. 528 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन भाग. 1 ]

1525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम-बैरिहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 14.8708 हे.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

1725/1 , 1725/2

0.128

0.24

1726/1 क, 1726/2

0.032

1727, 1727/2

1734/1 , 1734/2

0.032

1735

0.10

1737

0.016

1738/1 , 1738/2

0.076

1641

0.368

1640

0.132

614

0.0064

615

0.08

616

0.076

617/1 , 617/2

0.012

618

0.068

623

0.128

624

0.0224

622/1 , 622/2

622/3, 622/4

0.0192

622/5 , 622/6

622/7 , 6228

622/9, 622/101

625

0.112

690

0.167

0.0168

691/1 , 691/2

689/1 , 689/2क

689/2ख

0.0192

684

0.024

685

0.088

0.238

683/1 , 683/2, 683/3

734

0.016

0.06

732/1 , 732/2 , 733/3

0.044

733/1 , 731/2

(1)

(2)

731,

0.1064+0.04-0.1464

723

0.112

720/1 , 720/2 , 720/3 ,

0.065

720/4, 720/5 , 720/6 ,

720/7 , 720/8 , 720/9

720/10

725

0.022

719

0.096

767

0.048

768

0.012

770

0.026

769

0.026

0.029

771/1 , 771/23, 771/2 ब

0.064

773/1 , 773/2 , 773/3

774/1

0.058

774/23, 774/2 ब

775

0.058

0.145

776/1, 776/2

1871

0.165

821

0.14

818

0.052

0.056

822/1, 822/2

0.012

817/1 , 817/1 क, 817/21

817/3 , 817/4

0.024

815/1 , 815/2 , 815/3 ,

815/4

0.224

816/1अ, 816/1 ब, 816/2

816/3 , 816/4 , 816/5

0.07

1544/1 , 1544/2 , 1544/3 , 1544/4 , 1544/5

0.019

1545/1 , 1545/2 , 1545/3/11

1545/3/2

0.016

1543/1, 1543/2क, 1543/2ख 1543/3, 1543/4, 1543/5, 1543/61

0.352

1532/1, 1532/2क, 1532/2ख । 1532/2 , 1532/2घ , 1532/3,

1532/4, 1532/5 , 1532/6 ,

0.044

1531/1 , 1531/2क, 1531/2ख ,

1531/3 , 1531/4, 1531/5 ,

1531/6

0.164

1530/1 , 1530/2क, 1530/2ख

1530/3, 1530/4, 1530/5 , 1530/61

0.140

1529/1 , 1529/2 क, 1529/2 ख

1529/3 1526

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

0.140 1529/4, 1529/5 , 1529/6

0.224 1528/1 , 1528/2 क,

1528/ 2ख , 1528/3 , 1528/4,

.1528/ 5,1528/6

1527/1 , 1527/2क, 1527/2ख

1527/3, 1527/4 , 1527/5 ,

0.016 1527/6, 1527/7 , 1527/8 ,

1527/9 , 1527/10, 1527/11क,

1527/11 ख 1527/ 11 ग ,

1527/11घ

0.022 1483/1 , 1483/2क, 1483/2ख

1483/3, 1483/4, 1483/5, 1483/6 1484

0.048

0.048 1525/1/1 , 1525/1/2 , 1525/1/3

0.257 1524/1 , 1524/2

1487

0.048 1521

0.05

0.054 1520/1 , 1520/2

1519

0.073

0.0032 1518/1 , 1518/2

1517

0.024 1516

0.088

0.005 1508, 1508/2 , 1508/3

0.156 1511/1 , 151/2 , 151/3

1505

0.062 1504

0.087 1503

0.034 1293/13, 1293/1 ब, 1293/1 स

1293/14/1 , 1293/12/2क,

0.156 1293/12/2ख , 1293/1 द/3,

1293/2/1 , 1293/2/2 , 1293/2/3 ,

1293/2/4

1296/1 अ, 1296/1 ब, 1296/2 ब 0.035 1296/2,

1297

0.051 1295

0.11 1287

0.112 1286

0.012 1284

0.01

0.088 1278/1 , 1278/2

1279

0.01

0.088 1275/13 , 1275/1 ब , 1275/2क,

1275/2/1 , 1275/2ख ,

0.034 1274/1 , 1274/2क, 1274/2ख

(1)

(2)

1281.

0.01

1259

0.096

1260

0.231+0.032-0.263

1261

0.16

1262

0.12+0.108-0.228

1264

0.1152

0.052 1265/1/1 , 1266/1/2, 1265/2

1265/3/1 , 1265/3/2

0.16

1267/1 , 1267/2/1 , 1267/2

0.09

1268/1 , 1268/2 , 1268/3

152

0.1261

151

0.253

116

0.019

122

0.013

0.234

117/1, 117/2

0.144

80/1 , 80/2 , 80/3 , 80/4 , 14,

80/5, 80/6

0.174

79/1, 79/2

0.02

77/1 , 77/2/1 , 77/2/2

0.079

78/1 , 78/2, 78/3/1 , 78/3/2 ,

78/3/3 , 78/3/4 , 78/3/5 , 78/3/6 ,

1263

0.232

1085

0.024

160

0.4173

159

0.061

158

0.296

110

0.018

0.007

108/1 , 108/2

96

0.019

1848

0.150

95/13/1 , 95/1 अ, 95/ 1 ब, 95/ 1 स,| 0.056

95/2, 95/3 , 95/4,

0.052

97/1 , 97/2

0.064

98/1 , 98/2

0.08

99/1/1 , 99/1/2 , 99/1/3, 99/1/4 ,

99/2,

94/1 अ, 94/1. अ 1 , 94/1 ब,

0.394

94/1 स, 94/2, 94/3 , 94/4 ,

94/5

0.0032

100/1/1 , 100/1/2 , 100/1/3 ,

100/1/4, 100/2

57

0.204

58

0.22

61

0.0192 भाग 1 ]

1527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2) 19

0.019 22

0.096 21

0.031 23

0.1248 14

0.172

0.128 16/1, 16/2

15

0.0336 730

30.16 746

0.104 747

0.072 748

0.072 749

0.08 750

0.005 751

0.072

0.05 752/1 क, 752/1 ख, 752/1 ग,

752/18, 752/1 क,

752/2 ख

0.040 977/1 , 977/2

0.0872 978/1, 978/2

379/1892/ 1 क, 379/1892/1 ख,

379/1892/ 1 ग व ध 4,

0.21+ 379/1892/1 घ, 379/1892/1 / 1 , |

0.224 379/1892/1 /2, 379/1892/1च ,

0.436 379/1892/1 छ

379/1892/1 ज, 379/1892/1 झ,

379/1892/ 1 ञ, 379/1892/1

379/1892/2

378/1 क, 378/1 ख , 378/1 ग,

0.008 378/1 घ, 378/1 / 1 , 378/1 च,

378/1छ, 378/1 ज, 378/1 झ ,

378/1 ञ, 378/1 द, 378/1 इं/2,

378/2

0/0.1104 377/1908/1 , 377/1908/2 ,

377/1908/3 , 377/1908/4

399/1910

0.210/0.116-0.326 400

0.0352

0.0048. 376/1 , 376/2 , 376/3 , 376/4

0.116 374/1 , 374/2,

403

$ 0.0448 373/1, 373/2

0.0128

0.008 406/1, 406/2

0.232 372/1 , 372/2

(1)

(2)

0.104 338/1 , 338/2, 338/3, 338/4 ,

0.0176 337/1 , 337/2, 337/3

14.0002 कुल अशासकीय भूमि

शासकीय भूमि

975/1 कं , 975/2 ख, 975/2 ख 1 , 975/2 , 975/3 , 975/3 क,

975/4 क, 1/1 , 975/4 के 1/2 ,

0.121+ 975/461/3, 975/4क, 1/2

0.38 975/4/2, 975/4क3 ,

0.501 975/4क 4/1 , 975/4 4/2 ,

975/4क 4/3 क, 975/4 4/3 ख,

975/4 ख1 , 975/4 ख 2

824

0.06

0.072 1273

976

0.040 380

0.0216 664/1 क, 664/1 ख , 664/2 क 1

664/2 ख 2, 664/2 क 3, 664/2 ख 0.176 664/2 ग

कुलशासकीय भूमि 0.8706 महायोग .. 14.8708 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाण सागर परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 530- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान 1528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(ग) ग्राम-करमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.4939 हेक्टर खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टर में) .

(1)

(2) 654

0.2112 654/1

0.275 648

0.0816 649/2क

0.1088 642/2 ख

0.132

0.160 642/2 क/2/2 , 642/2 क 2/1

642/2क/ 1

0.084 642/1 ख/1

0.0784 642/2 ख/2

0.120 642/1 क

0.084 641

0.072

0.0672 640/1, 640/2

612

0.008

0.04 639/1, 639/2

638

0.0048 618

0.10 619

0.082 620/1 , 620/2

0.032 616

0.08

0.0512 625/1, 625/2

579

0.10 577

0.0448

0.20 578/1 , 578/2 , 578/3

626

0.0032 746

0.242 864

0.116 745

0.0048 744

0.0996 736

0.068

0.068 735/1, 735/2

737

0.0484 730/2

0.12 730/1

0.132

[भाग 1 (1)

(2)

703

0.1256

0.0624 704/1 क, 704/1 ख,

704/1 ग, 704/2

705

0.093

706

0.0096

0.024

707/1 , 707/2

3.4651

कुल अशासकीय भूमि

613

0.0288

0.0288

कुल शासकीय भूमि

महायोग

3.4939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाण सागर परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 522- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- महुरछ कंदैला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.548 हेक्टर

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

230

0.076

0.01

228/1क, 228/1 ख, 228/ 1 ग,

228/1 घ, 228/2

229/1 क, 229/1 ख , 229/11, 0.083

229/ 1 घ , 229/2 भाग 1 ]

1529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2) 251/1 , 251/2 , 251/3 , 251/4 0.053 250/1 , 250/2 , 250/3 , 250/4 0.004

0.035 231/1 , 231/2 , 231/3

233

0.062 242

0.04 241

0.006

0.256 247/1क, 247/ 1 ख , 247/1/1

247/11/2 , 247/ 1 घ , 247/2

243/1, 243/2

0.108 244/1, 244/2, 244/3

0.14 249/1क, 249/1 ख , 249/11/11 0.016 249/1 ग/2, 249 / 1 घ, 249/2

272/1/क/1 , 272/1/क/2, 272/ 1 ख, 0.146 272/2

273/1क/1 , 273/1 क/2, 273/ 1 ख , 0.126 273/2

278

0.057

0.038 277/1 , 277/2 , 277/3

281

0.044 103

0.057 102/1 , 102/2

0.004 101

0.138 100

0.035 99/1 , 99/2

0.12 97

0.008 92/1 , 92/2 , 92/3

0.178

0.022 79/1 क , 79/ 1ख , 79/2

0.048 93/1 , 93/2 , 93/3

78/1 , 78/2

0.048 77

0.088 72/1 , 72/2

0.076 71/1 , 71/2

0.038 332

0.004 336

0.009

0.165 335/1क, 335/ 1 ख , 335/1 ग , |

335/2

0.18 337/1 , 337/2 , 337/3

(1)

(2)

0.03

258/1239/1 , 258/1239/2,258/1239/2,

258/1239/3

योग . 2.548

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाण सागर परियोजना पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 524- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

( ग) ग्राम- बढ़ौरा मुड़वार

( घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.562 हे .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

37

0.044

38/1, 38/2

0.031

39/1, 39/2

0.032

40

0.160

41/1, 41/2

0.093

59

0.025

61

0.100

60

0.022

0.476

57/1क , 57/1 ख , 57/2

65

0.025

66

0.184

68

0.028 1530

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

72

0.312

71

0.030

योग .. 0.1562 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 526 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- बढ़ौरा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.136 हेक्टर

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

109

110

(2) 0.005 0.131

योग . 0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के महुरछ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 631 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) ग्राम- रमपुरवा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.044 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

72/1/1

0.204

72/2स

0.306

0.110

73/अ

73/ब

0.324

75/1अ

0.050

0.050

75/स

योग .. 1.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 632 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मझगवां भाग 1 ]

1531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(ग) नगर/ ग्राम- मझगवां

(घ) क्षेत्रफल लगभग-8.295 हेक्टर.

खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

0.067 791

790/1

0.051

0.051 790/2

742

0.318 672/2

0.167 670

0.015 749

0.434 668/1

0.226

0.003 647/852

667

0.238 663

0.059 662

0.181 661

-0.195 653

0.211

0.050 652

0.099 651

650

0.078

0.011 649

648

0.105 647

0.084

0.133 646

655

0.065 636

0.165 615

0.136

0.004 614

0.144. 613

612

0.005 603

0.176 611

0.044 610

0.092

0.084 609/1

609/2/1

0.042 609/2/2

0.042

(2)

(1)

0.013

608/1

608/2

0.013

0.013

608/3

0.013

608/4

0.039

607/1

0.020

607/2/1

0.019

607/2/2

0.046

554/2/1

0.086

554/2/2

0.086

554/2/3

0.095

554/1

0.008

553

0.205

552/1

0.150

551

0.053

497/1

0.270

497/2

0.132

497/4

0.086

497/3ग

0.019

495/1/1

0.020

495/2

0.020

495/3

0.021

495/3/2

0.181

491

0.045

489/1

0.551

710/1 ख

0.360

71/1ग

710/1 घ

0.370

0.418

486/2

0.527

486/1

80

0.179

0.148

70/1

0.124

71

0.076

76

78

0.100

1

0.014

8.295

योग 1532

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 633 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6. के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग ) नगर/ ग्राम- परेवा

(घ) क्षेत्रफल-4.929 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 20

0.296 22

0.261 23/1

0.024 23/2क

0.084 24/1

0.021 23/2ख

0.084 24/2

0.136 28/12

0.012 28/3/2क

0.101

0.101 28/13/2ख

28/1 अ/ 2 ग

0.256 28/13/2क

0.015 28/2अ

0.972 41/1/2

2.048

0.184 28/1अ/3

28/13/5

0.184 33/2/1

0.15

योग .. 4.929 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 634- भू- अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रघुराजनगर

(ग) ग्राम-सोमौरे

( घ) क्षेत्रफल-4.390 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

95/1

0.750

97

0.400

99/3

0.270

393/1

0.500

40अ

0.343

35

0.261

36

0.294

34

0.488

146/2

0.157

147

0.360

148

0.167

141

0.400

योग .. 4.390

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

(3 ) भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 635 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर भाग 1 ]

1533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(ग ) नगर/ग्राम- शिवसागर

(घ) क्षेत्रफल-1.602 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

264

0.400

265

0.202

258/4

0.500

258/2

0.500

योग

1.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 636- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) ग्राम- रनेही (कोठी)

(घ) क्षेत्रफल-2.031 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(1)

(हेक्टर में ) (2)

0.875

366 , 367

1.156

52/1/ब, 232, 234

2.031

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 637- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) ग्राम- रोयनी (कोठी)

(घ) क्षेत्रफल-3.831 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

207/1 क/1

0.150

205/1/2

0.500

204/1/4

0.700

204/4/2ख

0.026

204/4/ 2ग

0.350

203/क/1/1

0.250

0.550

203/326/2 /1 क

203/326/2क/ 1 ख

0.600

0.300

203/326/2ख

204/311

0.405 3.831

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जवन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 638 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता).

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर/ग्राम- रजौला

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.029 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2)

368/1

0.043 1534

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

( 1) .

(2) 369/1

0.257 368/2/1

0.043 368/2/2

0.086 369/2'

0.257 368/3

0.086 369/3

0.257

योग .

1.029 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 639 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन 1984 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम - खूझा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.29 हेक्टर .

खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(2) (1)

1/1क

0.090 2/ 1ख

0.014 3/1क1

0.008 3/1क2

0.055 3/1ख

0.040 4/1 क

0.012 4/1ख

0.016 5/1क/2

0.016 5/ 1 ख

0.039

योग

0.290 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्रमांक 11 को बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु भूमिः (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 14 जून 2010

क्र. 1037 - भू-अर्जन-2010 प्रकरण क्रमांक 01- अ-82-2007- 2008.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नीमच

(ख) तहसील- नीमच

(ग) ग्राम- मांगरोल चक

रकबा

(घ) खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

331

0.75

213

0.15

0.60

214

378

2.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेतम बैराज परियोजना अंतर्गत डूब में आ रही ग्राम - मांगरोलचक की आबादी भूमि एवं उस स्थित परिसंपत्तियों का अनिवार्य अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 5057- प्रस्तु.- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- जुन्नारदेव

(ग ) नगर/ ग्राम-जूनापानी प. ह. नं . - 05 , ब. नं. -54 रा. नि. मंडल-दमुआ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-04.972 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

341

02.456

349

0.045

354

01.630

342/1

0.270

342/2

0.050

0.068

342/5

342/3

0.050

342/6

0.064

342/4

0.050

342/7

0.049

350

0.240

योग : 04.972

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-बिलावर कला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, कन्हरगाँव परियोजना संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगाँव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक -2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री निवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 2 जून 2010

प्र. क्र. - 6- अ-82-08-09- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) नगर/ ग्राम- उरवा

(घ ) क्षेत्रफल-26.829 है.

अर्जित किये जाने सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में) वाला अनुमानित रकबा हेक्टेयर (1)

(2)

(3)

0.07 171

1.171

1.672

0.36 172

4.337

0.84 175

2.47 176

7.921

0.65 177

1.056

0.21

0.502

178

0.54 179

0.596

0.23

0.324

182

183

0.01

0.564

185

0.408

0.19 186

0.481

0.41

0.08 191

0.45 1536

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3) 192

0.848

0.36 193

0.324

0.13 202

0.387

0.26 203

0.073

0.05 204

0.920

0.03 216

0.658

0.53 217

0.428

0.078 218

0.575

0.46 220

0.397

0.02 245

5.00

0.44 304

0.303

0.24 305

0.690

0.26 336

0.199

0.03 343

0.157

0.01 345

0.533

0.35

0.606

346

0.36 347

0.418

0.140 353

0.23

0.010 354

0.314

0.220 355

0.157

0.160 356

0.690

0.510 357

0.658

0.160 535

0.282

0.100 536

0.293

0.170 537

0.303

0.110 556

0.449

0.010 561

0.460

0.180 562

0.282

0.150 563

0.449

0.150 564

0.596

0.400 578

0.282

0.240 579

0.251

0.210

0.230

580

0.215 581

0.376

0.120 587

0.324

0.030 588

0.094

0.094 589

0.428

0.130 591

0.272

0.130 592

0.240

0.180 593

0.564

0.280 594

0.815

0.390 636

0.209

0.209 637

0.418

0.130 638

0.042

0.042 (1)

(2)

(3) 665

0.298

0.010 684

0.105

0.030 688

0.732

0.100 689

0.345

0.240 690

0.189

0.030 691

0.100

0.199

692

0.146

0.146 693

0.136

0.136 694

0.094

0.094 695

0.387

0.120

0.564

0.400 696

697

0.180

0.167

698

0.105

0.040 705

0.040

0.188

0.146

0.030 706

821

0.073 .

0.020 822

0.115

0.040 823

0.125

0.125 824

0.188

0.170 825

0.115

0.070 826

0.261

0.190 855

0.178

0.010 857

0.388

0.280 858

0.261

0.230 859

0.533

0.110 860

0.010

0.010 890

0.460

0.210 892

0.867

0.440 893

1.097

0.460 902

0.030 903

1.14

0.020 904

0.020 906

0.418

0.340 907

0.617

0.540 908

0.540

1.202

909

2.174

0.690 910

1.264

0.040 1064

1.766

0.660 1065

1.306

0.660 1067

1.494

0.830 1072

1.557

1.140 1153/1224

0.515

0.380

0.293

1161

0.220 1162

0.888

0.530 भाग 1 ]

1537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3) 1163

2.466

0.490 1165

0.627

0.050 1167

1.735

0.620 1168

1.024

0.060 1169

0.460

0.350 1170

1.192

0.020

योग : 26.829 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 17 जून 2010

प्र. क्र.- 1 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) नगर/ग्राम- डगरऊ प. ह. नं. 70

(घ) क्षेत्रफल-18.300 हेक्टर.

फार्म एक (3 )

ग्राम डगरउ तहसील ग्वालियर प. ह. नं. 70 हर्सी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषको की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

नहरं का

सर्वे क्र.

रिमार्क सर्वे क्र.

नाम एवं ग्राम

का कुल

का नाम

रकबा

(1) (2) (3)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (4)

(5) हर्सी उच्च 68

0.560

0.190

69

0.340

स्तरीय नहर

0.310

संभाग क्र. 2 70

0.060

0.060

71

ग्वालियर

0.180

0.090

72

0.420

0.020

(1) (2) (3)

(4)

(5) 104

1.340

0.220

102

0.370

0.140

101

1.080

0.830

100

0.470

0.270

0.270

99

0.170

145

0.510

0.020

98

0.260

0.190

97

0.260

0.180

96

0.260

0.210

95

0.260

0.170

94

0.220

0.140

93

0.550

0.470

92

0.420

0.150

146

0.780

0.010

155.

0.970

0.050

156

0.680

0.680

1.250

91

0.110

0.410

157

0.090

158 0.410

0.410

1.510

159

0.130

161

0.150

0.090

162

0.310

0.020

163

0.420

0.410

164

0.610

0.230

166

0.750

0.030

0.410

167

0.180

168

0.260

0.200

170

1.040

0.400

172

0.490

0.270

171/653

0.250

0.150

173

0.480

0.250

0.190

487

0.050

488

0.350

0.300

493

0.210

0.190

0.320

492

0.190

494

0.530

0.500

495

0.400

0.120

491

16.000

0.150

0.650

497

0.270

0.730

496

0.440

499

0.620

0.430

500

0.420

0.150

501

0.190

0.190

502

0.100

0.020 1538

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2010

(3)

(5) (2)

(4)

(1)

0.180

0.020 503

0.230

504

0.230

0.310

0.310

505

0.460

0.480

506

0.070

508

0.020 522

0.490

1.030

0.770

0.120 546

0.240

171

0.030

0.610

0.710

510

0.330

509

0.060

0.080

0.030 513

0.110

0.110 519

0.140

0.140 512

0.240

511

0.240

0.240

0.090 587

1.370

0.090 584

0.250

0.230 574

0.320

0:010 547

0.290

0.290

565

0.230

0.260

566

0.040 567

0.200

0.090

0.270

571

0.050

0.110

573

0.060

0.010

575

शासकीय

0.680

0.770

578

1.00

0.520 592

0.180

0.550

582

0.750

0.280 583

0.200

0.180 588

0.900

0.950

586

1.440

0.520 585

1.250

0.130 591

0.320

0.320

520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 2 - अ-82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, 'अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) नगर/ग्राम-कुई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.38 हेक्टर

फार्म एक (3 )

ग्राम कुई तहसील ग्वालियर प. ह. नं. 70 हर्सी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषको की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

रिमार्क सर्वे

नहर में आने

वाले क्षेत्र

क्र.

सर्वे क्र. काकुल

नहर का नाम एवं ग्राम

रकबा

का रकबा

का नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.06

0.440

2

हर्सी उच्च

स्तरीय नहर

क्र. 2 संभाग ग्वालियर

1.20

3.260

3

(+10.48)

0.68

1.100

4

0.02

0.940

6

0.200

1.03

39

1.500

0.03

56

0.05

0.690

45

0.02

0.520

37

0.20

0.850

44

0.12

86-

0.120

सम्पूर्ण

0.04

0.310

85

0.20

0.630

87

0.420

0.28

90

सम्पूर्ण

0.53

0.900

92

0.10

0.350

88

0.28

0.28

91

सम्पूर्ण

0.08

104

0.630

0.410

103

0.24

0.840

0.74

102

0.35

0.640

101

0.32

0.500

306

0.460

0.44

307

सम्पूर्ण

0.250

0.25

308

सम्पूर्ण 1539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

भाग 1 ]

(4)

(5) (1) (2) (3)

0.02

0.630

100

0.02

27

0.280

0.08

309

0.240

7.38

योग : 17.07

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र.- 4- अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग ) नगर/ग्राम - डबका

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.467 हेक्टर.

सर्वे नं.

कुल रकबा

(हेक्टर)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

0.147 1031

2.080

0.084

0.247

1033

2.080

0.952 -1036

0.021

0.021

1027/2

0.136

0.136 1027/3

0.105

0.105

1027/4

0.105

0.105 1035/2

0.229

0.4281

1030/1

1030/2

2.2681

(3)

(2)

(1)

0.021 0.031

1034/3

1034/4

0.617

0.313 0.794

1027/5

2.853

1115/1

0.794

1115/2

1.693 0.920

1115/3

1.557

1115/4

0.743 1.087

1146

0.210 0.210

1145/1

0.178 0.188

1100

0.042 0.376

1108

0.021 0.282

1109

1.045 1.045

1114/2

0.021 0.094

1098

0.031 0.125

1097

0.210 0.334

1099/1

0.418 0.418

1149/2

0.010 0.658

1153/1

0.209 0.209

1147/1

0.209 0.209

1148/2

0.021 0.857

1134/1

1.212

1134/2

0.010 2.100

1153/2

0.011 3.135

1153/3

0.272 2.100

1147/2

कुल योग 7.467 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-07-02.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-07-02.27.Ordinary.