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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 16 July 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
29
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-07-16.29.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल-09-11 .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक16 जुलाई 2010- आषाढ़ 25, शक 1932

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 जून 2010

क्र. ई- 5-483- आएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 24 जून से 3 जुलाई 2010 तक दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . भोपाल , दिनांक 30 जून 2010

क्र. ई- 5-845 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस, कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 28 जून से 3 जुलाई 2010 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 जून एवं 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

1665

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

1666

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2) के. सी. जैन की अवकाश की अवधि में श्री पी. एस . जाटव, अपर कलेक्टर, जिला पन्ना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थीय रूप से , आगमी आदेश तक, कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-562 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 17, 18 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. एस. जाटव कलेक्टर, जिला पन्ना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(2 ) श्री जे . एन. कांसोटिया की अवकाश की अवधि में डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के . सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्री जे . एन. कांसोटिया द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मनोहर अगनानी, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री जे . एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-327- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री अशोक दास , आएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 2 से 9 जुलाई 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे . एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) श्री अशोक दास की अवकाश अवधि में श्री अनिल श्रीवास्तव, आयएएस , प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-390- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्रीमती लवलींन कक्कड़, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 17, 18 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) श्रीमती लवलीन कक्कड़ की अवकाश की अवधि में श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , मध्यप्रदेश , बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(4 ) श्री अशोक दास द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ."

(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्रीमती लवलीन कक्कड़ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होगी .

1667

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

भाग 1 ]

(5) अवकाशकाल में श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लवलीन कक्कड़ अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2010

क्र. ई- 5-160- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री दिलीप मेहरा , आयएएस , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2010 द्वारा दिनांक 31 मई से 14 जून 2010 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 31 मई से 13 जून 2010 तक चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-762 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन एवं पशुपालन विभाग को दिनांक 15 जून से 6 जुलाई 2010 तक बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . अहिरवार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन एवं पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता ता.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जून 2010

क्र. एफ- 11-36-06- सूअप्र- एक 9 - राज्य शासन , एतद्वारा माननीय श्री पद्मपाणि तिवारी , मुख्य सूचना आयुक्त , मध्यप्रदेश. राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 11 जून 2010 का आकस्मिक अवकाश के साथ दिनांक 11 से 13 जून 2010 तक कुल तीन दिवस की एल. टी. सी. पर यात्रा हेतु अनुमति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एस. पगारे, उपसचिव.

गृह (सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2010

क्र. एफ 3-9-2010 - दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 अप्रैल 2010 को प्रश्न पत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (3)

(2)

अनु. (1)

उच्चस्तर

होशंगाबाद संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री भरत यादव

इन्दौर संभाग

अधीक्षक, भू-अभिलेख 2 श्री सुनील कुमार झा

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 3 कु. सुनीता खण्डायत

डिप्टी कलेक्टर 4 श्री वीरसिंह चौहान

नायब तहसीलदार 5 श्रीमती अंशु सोनी

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 6 श्री अखिलेश कुमार जैन

निम्नस्तर

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री अनिल कुमार मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 2 श्री रणजीत सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 3 श्री सरदार सिंह मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 4 श्री भगवान सिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 5 श्री महेन्द्र सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 6 श्री रमेश सिंह सिसोदिया

राजस्व निरीक्षक 7 श्री बलराम चौहान

राजस्व निरीक्षक 8 श्री मनोहर अत्रे 1668

(1)

(2)

(3)

राजस्व निरीक्षक 9 श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले

10 श्री विनय मोहन तिवारी राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 11 श्री ओमप्रकाश बेड़ा

राजस्व निरीक्षक 12 श्री महेन्द्र गोड़

13 श्री रविकान्त पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 14 श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई

राजस्व निरीक्षक 15 श्री कुंवर सिंह चौहान

राजस्व निरीक्षक 16 श्री आपसिंह कटारा

17 श्रीमती देवकुंवर जामौद नायब तहसीलदार 18 श्री रमेश सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 19 श्री शंकरसिंह कछवाये सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख

20 श्री नंदकिशोर मालवीय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 21 श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार

उज्जैन संभाग

22 श्री बाबूलाल खराड़ी

सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 23 श्री ललित वेद

राजस्व निरीक्षक 24 श्री शारदा प्रसाद चड़ार

25 श्री राजेन्द्र मिश्र

राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 26 श्री मोतीलाल अहिरवार

नायब तहसीलदार 27 श्री सुशील कुमार

28 श्रीमती अलका सिंह

नायब तहसीलदार

वरिष्ठ श्रेणी पारगामी 29 श्रीं नवल किशोर प्रभाकर

30 श्री गोविन्द दास दोहरे

सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख

ग्वालियर संभाग

31 श्री अशोक चौहान

अधीक्षक 32 श्री फुलसिंह जादौन

सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 33. श्री शिवदयाल शर्मा

34 श्री रामनिवास श्रीवास्तव सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख

रीवा संभाग

35 श्री उमराव सिंह मरावी

डिप्टी कलेक्टर

राजस्वनिरीक्षक 36 श्री संतोष कुमार अरिहा

37 श्री राम कलेश साकेत

राजस्वनिरीक्षक 38 श्री कौशल सिंह

राजस्व निरीक्षक 39 श्री कोमल सिंह बनवासी राजस्व निरीक्षक 40 श्री गौरेलाल मरावी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 41 श्री रामसिंह धुर्वे

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010 .

(2)

(1)

(3)

जबलपुर संभाग

राजस्वनिरीक्षक

42 श्री नरेन्द्र कुमार खरे

राजस्वनिरीक्षक.

43 श्री जयभान शाह उईके

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनूतिवारी , उपसचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ-16-65-2006-2- बारह.- मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड द्वारा जिला मंदसौर एवं नीमच में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, निकल, टंग्सटन , बिस्मथ, आर्सेनिक, कोबाल्ट, मोलीबेडेनम, पीजीई, केडमियम एवं सहयोगी खनिजों की खोज हेतु अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु . धारित 4000 वर्ग कि. मी . क्षेत्र का समर्पण किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा , खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

देक्षांश

अक्षांश

बिन्दु

24°00'00 " 74°58'00"

A

24°00'00" 75°15'00"

B

24°30'00 " 75°15'00 "

C

D

24°30'00 " 75°30'00"

24°41'30"

E

75°30'00"

E से A राज्य सीमा

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भाग 1 ]

1669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ - 16-65-2006-2- बारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 1 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal the 1st July 2010

No. F - 16-65-2006-2 - XII . In exercise of powers conferrerd by clause ( a) of sub rule ( 1 ) of rule 59 of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 4000 Km² in Mandsaur and Neemuch districts which was previously held by M/ s Jaiprakash Associates Limited, for the reconnaissance operations of Diamond and precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Nickel , Tungsten, Bismuth , Arsenic , Cobalt , Molybdenum , PGE , Cadmium and associated minerals under reconnaissance permit, which has now been surrendered . Details of the area are as below :-

POINT

LATITUDE LONGITUDE

24°00'00 "

74°58'00" A

24°00'00 "

75°15'00 "

75° 15'00 " BC C

24°30'00 "

D

75°30'00 "

24°30'00 "

24°41'30"

E

75°30'00 " E To A State Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, A. K. TOMAR , Dy. Secy .

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभं भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ-44-37-2010-बीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केन्द्र की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् इकाई को मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाठ्यचर्या निर्धारित करने एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं को तय करने हेतु प्राधिकृत करता है.

No. F - 44-37-2010 - XX - 2 ,-The State Government hereby in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 29 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 , the Government of Madhya Pradesh hereby authorised the State Council of Education for Research & Training wing of Rajya Shiksha Kendra to laid down the curriculum and the evaluation procedure for elementary Education in Madhya Pradesh .

क्र. एफ-44-59-2010- बीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश शासन धारा 13 की उपधारा ( 2 ) धारा 18 की उपधारा ( 5 ) और धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिये अभियोजन की मंजूरी देने हेतु प्रमुख सचिव , म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

No. F - 44-59-2010 - XX- 2.- The State Government hereby in exercise of the powers conferred by Section 36 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 , the Government of Madhya Pradesh hereby authorised Principal Secretary, School Education to provide sanction for prosecution for offences punishable underthe sub- section ( 2) of Section 13 , sub - section (5 ) of Section 18 and sub - section (5) of Section 19 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा इवनाती, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. फा. - 3(बी) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 1 ).- राज्य शासन, सुश्री ऋतु चौहान पुत्री श्री एस. एन. चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 11 अगस्त, 1986 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

1670

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 2) .- राज्य शासन, सुश्री शिवानी धतरा पुत्री श्री लखन लाल धतरा को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 15 अप्रैल, 1985 है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009 -इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्र. -3 ) .- राज्य शासन , सुश्री अर्चना रघुवंशी पुत्री श्री शंभू सिंह रघुवंशी को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा है . उसकी जन्मतिथि 1 अगस्त, 1984 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस - ब ( एक ) (मेरिट क्र. -4 ) .- राज्य शासन, सुश्री नेहा श्रीवास्तव पुत्री श्री एम.एम. श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है . उसकी जन्मतिथि 4 फरवरी , 1986 है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3(बी) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. -6 ) .- राज्य शासन, श्री मुकेश सिंह चौहान पुत्र श्री के. एस. चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना है. उसकी जन्मतिथि 12अगस्त, 1978 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण -पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009 - इक्कीस ब ( एक ) (मेरिट क्र. - 7 ).- राज्य शासन, सुश्री नताशा शेख पटेल पुत्री श्री ए.एच. शेख पटेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगौन है . उसकी जन्मतिथि 21 सितम्बर, 1982 है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 9 ) .- राज्य शासन , श्री ऋषिराज त्रिवेदी पुत्र श्री ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम है . उसकी जन्मतिथि 19 मार्च 1982 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 10 ) .- राज्य शासन , श्री संतोष कुमार तिवारी, पुत्र श्री प्रागी लाल तिवारी को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है . उनकी जन्मतिथि 5 अक्टूबर 1981 है.

अभ्यर्थी के चरित्रं सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

भाग 1 ]

क्र. फा-3(बी) -1-2009- इक्कीस ब. ( एक ) ( मेरिट क्र. - 11 ) .- राज्य शासन, श्री वीरेन्द्र जोशी पुत्र श्री कैलाशचन्द्र जी जोशी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर है . उसकी जन्मतिथि 16 मार्च 1978 है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा -3. ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 12 ) .- राज्य शासन , सुश्री प्राची शर्मा , पुत्री श्री विपिन शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त 1980 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3(बी) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 13 ) .- राज्य शासन , श्री सचिन ज्योतिषी पुत्र श्री शिवस्वरूप ज्योतिषी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंडला है . उसकी जन्मतिथि 30 दिसम्बर 1976 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3( बी) -1-2009-इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 14 ) .- राज्य शासन, श्री ओम पाल सिंह पुत्र श्री धरमवीर सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

1671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

अभ्यर्थी का गृह जिला गाजियाबाद, उ.प्र. है . उसकी जन्मतिथि 4 मई 1982 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 16 ) .- राज्य शासन , श्री राकेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री गोकुल प्रसाद शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर है. उसकी जन्मतिथि 1 जून 1979 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र . फा-3(बी) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 20 ) . - राज्य शासन , श्री फिरोज अख्तर पुत्र श्री फैयाज अख्तर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ - वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , है. उसकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1975 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 21 ) .- राज्य शासन, श्री विकास कुमार शर्मा , पुत्र श्री श्याम लाल राव को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल है . उसकी जन्मतिथि 26 मार्च 1975 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

[ भाग 1 1672

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल है. उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त, 1980 है.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 22 ) . - राज्य शासन, सुश्री स्वाति चौकसे, पुत्री श्री एम .के. चौकसे को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है. उसकी जन्मतिथि 11 जुलाई , 1982 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 33 ) .-राज्य शासन, सुश्री मंजुषा इडपाचे पुत्री स्व. श्री एम.आर. इडपाचे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है . उसकी जन्मतिथि 10 अप्रैल 1984 है.

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 27 ) . - राज्य शासन , श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, पुत्र श्री सी.एल. वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है . उसकी जन्मतिथि 24 जून, 1982 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 35 ) .- राज्य शासन, सुश्री सविता मरावी पुत्री श्री पुरूषोत्तम मरावी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह ( मध्यप्रदेश ) , है. उसकी जन्मतिथि 29 जून, 1985 है.

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 28 ) .- राज्य शासन , श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री राम सिंह सोलंकी को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 11 अप्रैल 1984है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा .

फा. क्र. 17 ( ई ) 51-2005- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-14-2010-29-2, दिनांक 22-6-2010 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 29 ) .- राज्य शासन , श्री लवकेश सिंह पुत्र श्री भन्जू सिंह को, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य भाग 1 ]

विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:-

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ताफोरम , उज्जैन.

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा ( जुनि. ) , तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगौन, जिला- मण्डलेश्वर

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ताफोरम, कटनी.

2. श्री धीमन नारायण शुक्ला, विशेष न्यायाधीश , अनु. जा./ ज.जा. ( अत्या. निवारण ) अधिनियम, बैतूल.

3.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता, छतरपुर .

श्री ब्रज किशोर श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार, ( न्यायिक -1 ) , उच्च न्यायालय , जबलपुर.

भोपाल , दिनांक 7/8 जुलाई 2010

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 05 ) .- राज्य शासन, श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री मुरारी सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला उमरिया है . उसकी जन्मतिथि 1 जून , 1984 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा..

क्र. फा -3 ( बी ) -1-2009 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 08 ) . - राज्य शासन , श्री आशीष श्रीवास्तव पुत्र श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है. उसकी जन्मतिथि 12 जून , 1982 है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर , यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 15 ) .- राज्य शासन , श्री मधुसूदन जंघेल पुत्र श्री नरसिंह जंघेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

1673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

अभ्यर्थी का गृह जिला दुर्ग ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 20मार्च 1977 है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा -3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिंट क्र. - 17) .- राज्य शासन , श्री दीपक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुदामालाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 3 नवम्बर, 1975 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 18 ) . - राज्य शासन , श्री वीरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री मौंजी लाल वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 17 जून , 1985है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 19 ) . - राज्य शासन , सुश्री नीलिमा गुजरकर पुत्री श्री डी. आर. गुजरकर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिंदवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई , 1984 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

1674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ है . उसकी जन्मतिथि 7 दिसम्बर, 1979है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 24 ).- राज्य शासन, श्री अश्विन परमार पुत्र श्री घनश्याम परमार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त, 1978 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/ जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी) -1-2009 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 31 ) .- राज्य शासन , श्री रामप्रसाद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 5 जून 1984 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 25 ) .- राज्य शासन, श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय पुत्र श्री रामगोपाल मालवीय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है . उसकी जन्मतिथि 10 नवम्बर, 1980 है.

क्र. फा-3 (बी )-1-2009- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 32 ) .- राज्य शासन, श्री दीनानाथ बाड़ीवा पुत्र श्री जगन सिंह बाड़ीवा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/ जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी है. उसकी जन्मतिथि 6 अगस्त , 1983 है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/ जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

क्र. फा-3 (बी ) -1-2009- इक्कीस- ब ( एक ) (मेरिट क्र. - 26 ) .- राज्य शासन, श्री शशांक सिंह पुत्र श्री धर्मराज सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला गाजीपुर ( उ. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 9 अक्टूबर, 1983 है.

क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 34 ) .- राज्य शासन , श्री अतुल बिल्लोरे पुत्र श्री चन्द्र सेन बिल्लोरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त किया जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी है . उसकी जन्मतिथि 17 अप्रैल, 1985है.

अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन/चिकित्सीय परीक्षण/जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. फा-3 ( बी ) -1-2009- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्र. - 30 ) .- राज्य शासन, श्री दिलीप सिंह परमार पुत्र स्व. श्री मडूजी परमार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव .

भाग 1 ]

1675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2010

फा. क्र. 1 (सी) -24-09- एट्रीसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2010 द्वारा नियुक्त श्री प्रदीप भट्ट, विशेष लोक अभियोजक, रतलाम को, आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह का नोटिस देकर पदमुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव .

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

फा. क्र. 17 ( ई ) -128 - इक्कीस- ब ( दो ) 10. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्यिोंको प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के संबंध में, जो कि वित्त विभाग , मध्यप्रदेश शासन की परियोजना है , संविदा करने/करार निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करते है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान , सचिव. भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

पृ. क्र. 17 ( ई) -128 - इक्कीस- ब ( दो ) 1..- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

F. No. 17 - E- 128 - XXI - B ( II ) -2010 .- In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 299 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh hereby authorises Commissioner, Treasuries and Accounts , Madhya Pradesh for executing contracts/ agreements relating to Integrated Financial Management Information System which is a project of Department of Finance, Government of Madhya Pradesh .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh A. J. KHAN , Secy.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ' भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. 1 ( ए) -17-82- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पी.एल. पाण्डे, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 10 से 19 मई 2010 तक कुल दस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश काल में श्री पी.एल. पाण्डे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी.एल. पाण्डे, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. एक 1 ( ए) 252-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 17 से 22 जून 2010 तक छह दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता) पु. मु. भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से पुलिस महानिरीक्षक अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता) पु. मु. भोपाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे को स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) अवकाश काल में श्री के. एन . तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. 'एफ 1 ( ए) 253-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) भोपाल को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे की अवकाश अवधि में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अजाक ( सामुदायिक पुलिसिंग एवं पुलिस सुधार) पु. मु. , भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर, पुलिस महानिरीक्षक अजाक [ भाग 1 1676

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(सामुदायिक पुलिसिंग एवं पुलिस सुधार ) पु. मु. , भोपाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(2 ) राज्य शासन द्वारा उन्हें उक्त अर्जित अवकाश के साथ ही दिनांक 10 एवं 11 तथा 17 एवं 18 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ भी स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे, अवर सचिव.

(4) अवकाश के लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग ,, भापुसे को स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभं भवन, भोपाल (5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2010 (6 ) प्रमाणित किंया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. एफ 9-1-2008 - अट्ठावन. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, 1996 के आर्टिकल 74 ( ए ) तथा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत करता है.

क्र. एफ 1 (ए) 253-88- ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जुलाई 2010 द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) भोपाल को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. पी. तंवर, उप सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2010

क्र. एंफ 3-49-2010- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-49-2010-बत्तीस दिनांक 8 मार्च 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सागर विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल हेक्टेयर

उपांतरण पश्चात उपांतरित भू- उपयोग

(6)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

(3)

(1)

आवासीय 114/2 एवं

1

(2) ग्राम रजाखेड़ी

सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक

114/3 में से

(4) 0.83 एकड़ 1.56

114/5,

114/13,

एकड़

114/15,

114/16

योग ..

2.39 एकड़

(2 ) उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उप सचिव.

1677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र. ) 462011

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. एफ 1-3-2009- एक- 942.- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ -5 ( ए) -4-2010- ई -चार, दिनांक 15 जून, 2010 के परिपालन में श्रीमती विजयलक्ष्मी बारस्कर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल को आज दिनांक 5 जुलाई 2010 को अपरान्ह में आयोग से भारमुक्त किया जाता है.

क्रः एफ 1-5-2010- एक- 944.- मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5 (ए) -4-2010- ई - चार, दिनांक 15 जून , 2010 द्वारा श्री एस. एन. शुक्ला, को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में वित्त अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है.

( 2 ) श्री शुक्ला, द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2010 को पूर्वान्ह में मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

(3 ) श्री शुक्ला को दिनांक 5 जुलाई 2010 अपरान्ह में श्रीमती विजयलक्ष्मी बारस्कर के भारमुक्त होने पर्यन्त से वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी का कार्यभार सौंपा जाता है.

हस्ता./- (ए. के. शर्मा ) उपसचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 5 जुलाई 2010 .

क्र. 6460 -न्या. लि. -10.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सं. 2 ) की धारा 2 के खण्ड - एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई साखी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

( 1 ) नीचे दी गई सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कॉलम ( 2 ) में निविर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूं.

(2 ) उक्त सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में वर्णित पुलिस थाने में सम्मिलित करता हूं : -

सारणी

ग्रामों का नाम क्षेत्र का नाम

पुलिस थाने का नाम ( तहसील तथा जिला ) जिसमें सम्मिलित किया गया

(3)

(2)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला ) जिसमें अपवर्जित किया गया (1)

अनुभाग खुरई

गीदा

थाना बांदरी की चौकी उजनेट ( तह. खुरई जिला सागर ) थाना खिमलासा तह. खुरई जिला सागर

थाना बांदरी की चौकी उजनेट ( तह . खुरई जिला सागर ) थाना खुरई तह. खुरई जिला सागर

गोलनी, बेरखेड़ी, बांदरीबछऊ, कुमरोल, धर्मपुर, रहसेन , बूधो , परासरी , नारधा.

1678

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3)

अनुभाग बीना

थाना बीना तह. बीना जिला सागर

थाना आगासोद ( तह. बीना जिला सागर )

पार, विल्धई, ढिमरोली, मूडरी , नेहरोन, मनमति, सरगोली, धर्मपुर, बम्होरीकेला, हड़कल -खाती, पटकुई, हांसलखेड़ी, रामनगर, पूरन- पिपरिया

कढ़ाई, देहरी , सेमरखेड़ी, किर्रोद, मनउ

थाना आगासोद ( तह. बीना जिला सागर)

थाना आगासोद ( तह. बीना जिला सागर )

थाना बीना ( तह. बीना जिला सागर )

थाना भानगढ़ ( तह. बीना जिला सागर)

बेसरा , कसोई , पुरैना, ढाना, हांसुआ,

बिलाखना, गिरोल, हिन्नौद

थाना भानगढ़ ( तह. बीना जिला सागर )

ढांड थाना खिमलासा ( तह. खुरई जिला सागर)

थाना आगासोद (तह. बीना जिला सागर)

पार, हड़कल , बम्होरी केला, बिल्थई, मुडिया, भिलावाड़ी, शब्दापाली, किराउद, रामनगर, पूरान्धनोरा , सरगोली , पूरन- पिपरिया, हासलखेड़ी, ढमरोली , मूडरी , नैरान, गोदना, पड़रिया, मुड़िया

थाना भानगढ़ ( तह. खुरई जिला सागर)

अनुभाग सागर

थाना केन्ट ( तह. व जिला सागर )

थाना गोपालगंज सागर

खेल परिसर के बाजू वाला मैदान

ग्राम सोठिया

थाना मोतीनगर ( तह. व जिला सागर )

थाना बहेरिया

थाना जैसीनगर (तह. व जिला सागर )

1. दीनदयाल नगर

2. गंभीरिया

थाना गोपालगंज ( तह. व जिला सागर )

थाना केन्ट ( तह. व जिला सागर )

थाना बहेरिया

थाना केन्ट चौकी पदमाकर नगर

थाना सिविल लाईन सागर

जिला न्यायालय , कमिश्नर कार्या. , पुलिस अधीक्षक कार्या. , कलेक्टर कार्या. , कमिश्नर निवास , सर्किट हाउस क्र. 1 , आयकर कार्या. , जिला पंचायत कार्यालय

थाना सिविल लाईन सागर

पम्मा साहू तिराहा से शापिंग माल केन्ट रोड कलेक्टर निवास , पुलिस अधीक्षक निवास, मुख्य डाकघर, दूरसंचार कार्या . , टावर वाली पहाड़ी पीलीकोठी इत्यादि

गंभीरिया, रेल्वे स्टेशन के दक्षिण भाग तक

थाना केन्ट पदमाकर नगर चौकी, सागर

अनुभाग बण्डा

थाना बहरोल ( तह. बंडा जिला सागर )

थाना केन्ट सागर

सेवारा सेवारी , मड़ैया गाँड़

अनुभाग देवरी

चौकी ढाना

चौकी ढाना (24 ग्राम)

थाना सुरखी थाना सिविल लाईन , सागर

नयाखेड़ा हफसिली, ढाना, बरोदा, बंसिया घाटमपुर, बुधोनिया, शेखपुर, सेमरा- अंगद, पिपरई, रेवझा सापट, बेरसिया, बेरसला, उदयपुरा, किशनपुरा , जसराज- पिपरिया, रामवन , वन्नाद, बांगखेजरा , चापड़ा विहारीखेड़ा, वक्सवाह, संजरा , सलैयागाजी, सुल्तानपुरा तथा खेजरा बोग , चावड़ा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 18 जून 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(3)

(4) (2)

6.60 मंदसौर शामगढ़ सुरजनानया

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गांधीसागर

पालखंदा तालाब योजना का पुरक प्रकरण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) मंदसौर

3.379

सादलपुर

भानपुरा

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गांधीसागर.

कंवरपुरा तालाब से वेस्टवअर हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 21 जून 2010

क्र. भू-अर्जन-2 ( अ-82 ) 2008-09-1010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की. धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ). द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(3)

(6)

(7) (2)

(4)

(5)

425

0.02

(1) डिण्डौरी

भगनवारा रैयत

डिण्डौरी

421

0.14

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

भगनवारा जलाशय की नहर निर्माण कार्य हेतु.

0.03

420

0.04

418/1.

0.02

410

409

0.08

408/1

0.03

0.07

408/2

0.02

411

412

0.03

407/2

0.02

407/5

0.03

407/4

0.02

407/6

0.03

0.02

407/3

0.02

407/1

0.03

288/3

0.03

288/2

0.06

293

292

0.01

93/3

0.04

0.05

107/1

0.03

95

96

0.02

97

0.02 1681 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2)

(3)

(4)

(7) (1)

(5)

(6)

0.02

98

0.02

99

105

0.09

0.02

104/2

156

0.11

0.05

0.05

159

160

0.04

161

0.04

67

0.005

66

0.005

158

0.04

0.02

80/2

93/1

0.02

93/2

0.02

भगनवारा जलाशय की शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

0.06

92

0.08

91/1

91/2

0.06

86

0.07

87/1

0.07

0.02

49

50

0.02

48

0.12

0.03

47

46

0.04

45/1

0.04

42

0.05

0.03

39

40

0.03

0.03

34

37/1

0.02

37/2

0.04

0.06

44/1, 44/2

2.33

योग .

शासकीय भूमि 419, 329 , 90 , 0.018

80/1, 51

कुल योग .. 2.348

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

1682.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

डिण्डौरी , दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. भू- अर्जन-2 ( अ -82 ) 2009-10-1054.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

कटहरा रैयत 17/2

1.29

शहपुरा

6

0.46

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

32

1.31

0.80

16

146

0.32

22

1.88

1.86

19

165

1.49

21

1.31

23

0.60

24

0.04

25

0.60

33

1.71

35

2.09

38

0.64

268

0.03

106

0.26

0.25

108

36

0.10

114

1.84

117

2.24

120

1.12

0.65

118

119

1.17

121

0.53

0.74

271

115

0.64

116

0.87

122

0.65

0.65

123 भाग 1 ]

1683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(3)

(1 )

( 2)

(4)

124

125

128

126

129

130

131

132

133

274

137

138

139

140

142

143

144

145/1

145/2

145/3

145/4

147

149

148

156/2.

157

150

151

154

153

275

155

156/1

157

160/1

163/2

158

160/2

161/2

164/1

167/1

162

163/1

164/2

(7) (5)

(6)

1.46

2.54

0.24

1.03

3.24

0.74

0.88

2.60

0.74

2.19

0.28

0.71

0.24

0.33

0.02

0.18

0.28

0.20

0.40

0.20

0.23

0.33

0.37

1.46

0.10

0.15

0.76

0.33

0.89

0.45

1.12

0.46

0.76

0.09

0.60

0.02

0.35

0.84

0.06

0.51

0.24

1.89

0.34

0.08 1684

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(1)

(2) (3)

(4) .

(5)

(6)

(7)

167/2

0.31

169

0.02

170

0.22

267

0.42

272

0.80

276

1.01

266

0.11

61.96

योग ..

17.72

शासकीय भूमि 18 , 30, 31 , 37, 107 , 113 , 127, 134 , 136 , 166, 20, 273

79.68

कुल योग ..

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2009-10-1055A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुक

(हे. में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

144

0.04

शहपुरा उमरिया माल .

147

0.12

दनदना जलाशय उमरिया शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

145

0.18

146

0.20

110/1

0.15

110/2

0.01

111

0.13

112

0.34

115/1

0.04

115/2

0.06

116/2

0.06

115/3

0.04

116/1

0.04

119/1

0.02 1685 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

0.17

119/2

0.23

118

0.07

83

0.07

82

120

0.11

0.06

121

153

0.26

152

0.18

151

0.02

148

0.24

147

0.35

0.08

144

3.27

योग ..

0.17

शासकीय भूमि 140, 117

3.44

कुल योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2009-10-1056A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन सर्वे नम्बर

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.19

217/4

डिण्डौरी

शहपुरा सुड़गांव रै.

दनदना जलाशय सुड़गांव शाखा नहर निर्माण.

217/3

0.11

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

217/2

0.02

217/1

0.01

0.27

220/3

0.02

220/1

220/2

0.10

223

0.09

0.05

224

0.06

225

0.07

226/1

0.07

226/2 1686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(1)

(2) (3). (4)

(5)

(6)

(7)

228

0.04

229

0.05

230

0.01

231

0.07

232

0.05

1.28

योग

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) 2009-10-1057A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

130

चाटा

0.08

शहपुरा

131

0.14

दनदना जलाशय चांटा शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

287

0.16

277

0.16

278

0.02

275

0.12

274

0.13

0.10

273.

272

0.06

306

0.05

270/1

0.40

361

0.02

270/2

0.04

471

0.08

470

0.10

462

0.33

465

0.13

463

0.03 1687 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2)

(3)

(7)

(4)

(5)

(6)

(1)

517

0.43

464

0.32

520

0.03

528

0.10

530

0.05

531

0.10

0.22

533

534

0.31

0.07

535

562

0.17

568

0.30

4.25

योग

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) 2009-10-1058A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

सर्वे नम्बर

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुक

(हे. में)

(7) (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

0.02

डिण्डौरी

84

शहपुरा मोरचा माल

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

0.02

योग

0.602

शासकीय भूमि 90 , 91 , 147

कुल योग 0.622

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2009-10-1059A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 1688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

(4)

(3)

डिण्डौरी

करौंदी

180/4 शहपुरा

180/1

180/2

180/3

182.

181

195

(7) (6)

(5)

0.17

0.17

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

0.18

0.18

0.78

0.65

0.01

योग.

2.14

शासकीय भूमि 183,214

कुल योग .. 4.863

2.723

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) 2009-10-1060A .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) * से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(4)

(3)

डिण्डौरी

688

बिलगांव

शहपुरा

698/1

698/2

711

699

701

(7)

(5)

(6)

0.17 0.65

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.25

0.09

0.30

0.61 1689 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(7)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

702

0.96

706/2

0.56

0.04

708

721

0.26

725/2

0.91

0.04

709

710

0.69

720

0.84

0.02

714

715

0.07

716

0.19

717

1.13

1.65

726

2.68

719/1

0.60

719/2

722

0.58

723

0.48

724/1

0.26

0.08

724/2

725/1

0.30

1.50

728

2.88

729/1

1.37

729/2

0.36

730

25.52

योग..

3.78

शासकीय भूमि 603,700,705,

707,622,691

689,718,727

731.

29.30

योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर , कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2009-10-1061A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के 1690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

[भाग 1 खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

2

0.96

शहपुरा बिजौरी रैयत

5

0.30

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

8

0.28

6

0.48

7

0.29

16

1.32

19/2

0.40

18

0.76

19/1

1.20

20

0.52

21

4.32

24

1.30

25

1.06

26

0.47

27

0.05

28

0.79

29

0.29

30

1.45

31

0.12

32.

0.16

33

0.22

41

0.09

16.83

योग .

3.39

शासकीय भूमि 17,22,23,42

20.22

कुल योग ..

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2009-10-1062A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के भाग 1 ]

1691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

(3) (4)

(5)

डिण्डौरी

0.24

शहपुरा मोरचा रैयत 256 259

0.07

262

0.67

263

0.05

2.26

264

265

0.10

0.37

266

267

0.66

261

1.63

योग ..

6.05

1.14

255,260,268

शासकीय भूमि

7.19

कुल योग ..

(6)

(7)

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) 2009-10-1063A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4) डिण्डौरी

खजरवारा

489

0.05

शहपुरा

0.05

490

487/1

0.07

485

0.26

384

0.05

385

0.05

386/2

0.03

462/4

0.01

0.10

462/3

462/2

0.06

(6)

(7)

दनदना जलाशय खजरवारा शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

1692

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(4)

(2) (3)

(1)

(5)

(6)

(7)

462/5

0.02

464

0.17

465

0.07

0.04

479/2

479/1

0.05

478/2

0.01

478/1

0.01

477

0.11

476/2

0.09

476/1

0.13

0.15

149

174

0.04

147

0.11

148

0.14

61/2

0.24

61/1

0.01

60

0.13

0.06

59/3

59/2

0.15

31/1

0.03

59/1

0.10

57/1

0.02

37/2

0.22

38/2

0.21

40

0.11

42

0.23

47/1

0.12

2/2

0.07

170

0.22

171

0.08

172

0.05

173

0.08

175

0.15

176

0.22

174

0.24

177

0.19

164

0.19

0.07

156/1

155

0.11

157

0.32

55/1

0.07

योग .

5.65

0.13

शासकीय भूमि 494,481,211

5.78

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

1693 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन-( अ-82 ) 2008-09-1064A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुक

(7)

(6)

(1)

(3) (4)

(हे. में) (5)

(2)

डिण्डौरी

68

सुखलौड़ी

शहपुरा

0.28 0.02

दनदना जलाशय सुखलौड़ी शाखा नहर निर्माण.

168

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

96/1

0.10

0.18

109/1

110

0.10

111

0.10

0.04

139

140

0.03

141

0.06

0.06

144

0.16

153

163/2

0.26

170

0.02

0.21

112

166

0.21

0.01

167

0.07

169

0.19

183

0.10

184

0.14

237

0.06

238/1

514

$0.03

0.09

516

523/1

0.11

522

0.28

0.11

239

0.01

251

0.04

464

0.12

461

0.04

469

0.20

467、

0.05

463

465

0.03

0.25

588

3.61

योग ..

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

1694

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2009-10-1065A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सर्वे नम्बर

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

राखी

15/2

0.10

शहपुरा

15/1

0.21

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

दनादन जलाशय राखी शाखा नहर निर्माण.

16

0.13

17

0.20

7

0.16

20

1.25

90/1

0.07

89/1

0.21

88

0.24

110/2

0.14

110/3

0.12

109

0.11

29

0.57

98/1

0.13

90/2

0.08

90/3

0.06

90/4

0.06

90/5

0.06

90/6

0.06

90/7

0.07

4.02

योग ..

(2) भूमि का नवशा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2009-10-1066A.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 'द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुक

(हे . में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1) डिण्डौरी

68

शहपुरा कठौतिया रै.

0.18 0.15

69

दनदना जलाशय कठौतिया शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भाग 1 ]

1695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(1)

(2)

(4)

(3)

414

422

424

642

644

420/2

452

453

459

463

464

465/2

466

469/1

469/2

472

473

474

475

476

637/1

641

643

645/1

645/2

645/3

646/1

640/2

697/1

696/2

700/1

700/2

700/3

702/1

697/2

योग

(5)

(6)

(7) 0.23

0.25

0.06

0.05

0.03

0.22

0.28

0.22

0.15

0.04

0.03

0.03

0.12

0.10

0.10

0.05

0.05

0.10

0.17

0.22

0.19

0.15

0.09

0.35

0.03

0.04

0.08

0.04

0.06

0.09

0.29

0.05

0.11

0.05

0.19

4.64

(2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2009-10-1067.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 1696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

पत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

भूमि का वर्णन जिला

नगर/ग्राम सर्वे नम्बर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(4)

(3)

डिण्डौरी

उमरिया रै. 203 शहपुरा

योग .

(7) (5)

(6)

0.53

दनदना जलाशय उमरिया शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.53

( 2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर, कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अल्का श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 25 जून 2010

क्र. प्र. भू-अर्जन-6169-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

कुल खसरा नं.

(2)

(3)

(1)

(4) सागर

सागर

16

मिड़वासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा हे. में

(5)

(6)

(7) 3.05

छोटी-रानगिर जलाशय योजना के नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 सागर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है .-1. छोटी- रानगिर जलाशय योजना के नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

1697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

भाग 1 ]

प्र. क्र. भू- अर्जन - 6170-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला

तहसील

ग्राम

कुल रकवा

कुल खसरा नं.

(हे. में)

(5) (1)

(2) (3) (4)

1.27

11

केसली बम्हनी

सागर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

बम्हनी जलाशय योजना के कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

नहर कार्य.

क्र. 1 सागर .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है.-1. बम्हनी जलाशय योजना के नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन-6171-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला

तहसील

ग्राम

कुल

कुल रकवा हे. में

खसरा नं.

(4)

(2)

(3)

(5) (1)

3

1.43 सागर

केसली डुगरिया

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन बम्हनी जलाशय योजना के नहर कार्य .

क्र. 1 सागर .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है.-1. बम्हनी जलाशय योजना के नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन-6181-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 1698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

का वर्णन तहसील

प्राधिकृत अधिकारी

कुल खसरा नं.

कुल रकवा (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(7)

(4)

(5)

(6)

30

4.17

सागर

जरूआ

केसली

के नहर कार्य. बम्हनी जलाशय योजना

क्र. 1 सागर . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है .-1. बम्हनी जलाशय योजना के नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 30 जून 2010

क्र. भू- अर्जन- 2009-10-06- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमिं की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

बांसा

अशासकीय-62.780

उमरिया

बन्देही जलाशय योजना मानपुर

-48.745

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग, उमरिया ( म. प्र. )

शासकीय अशासकीय -1.043

के डूब प्रभावित क्षेत्र की भूमि के अधिग्रहण बावत्.

दुलहरा

शासकीय 0.566

ग्राम बांसा-अशासकीय सर्वे क्रमांक-

रकबा

ख. नं.

(2)

(1)

15/1

0.089

15/2

0.105 1699 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

16/1ग

1.416

16/1घ

0.304

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग, उमरिया ( म. प्र. )

1.416

16/1ङ

बन्देही जलाशय योजना के डूब प्रभावित क्षेत्र की भूमिके अधिग्रहण बावत्. 16/2

2.023

0.809

16/3

0.809

16/4

18/1 ख

0.613

2.023

18/1 ग

0.405

18/1 घ/1

0.259

18/1 घ/2

18/1 ङ

1.031

18/1च

0.405

0.607

18/2

18/3

0.121

1.619

18/4

18/5

1.214

19

0.085

20

0.154

21

0.166

22

0.166

23

0.210

24

0.364

25

0.089

26

0.547

28

0.141

29

0.328

30/1ख

1.113

30/2

0.405

31

0.170

32

0.170

33

0.113

34

0.178

35

0.088

1.983

36/1क

36/1ख

1.416

36/2

0.202

38

0.279

0.259

39

40

0.125

0.008

41/1 1700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(6) (2)

(3)

(1)

(4)

(5)

0.043

41/2

42

0.251

0.206

43

0.125

44

45

0.332

0.947

46/1ख

49/1ख

0.304

49/2

0.405

0.204

49/4

80/2

2.011

80/4

1.687

0.353

80/5

80/6

0.950

0.506

81/2क

81/2ख

0.627

81/2ग

0.121

81/2घ

0.607

81/3क

0.324

0.486

81/3ख

81 /3ग

0.283

81/4क

0.729

0.202

81/4ख

0.162

81/4ग

82/4क

0.050

82/4ख

0.190

0.101

82/4ग

0.214

82/4घ

82/4ङ

0.101

82/2

0.405

0.405

82/3

83/2

1.010

1.214

83/3

0.198

84

0.202

85/1

85/2

0.507

0.024

89

90

0.173

92/2

0.405

93/2

0.620

93/3

0.384

0.708

93/4क 1701 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(6)

(4)

(2) (3)

(5)

(1)

0.162

93/4ख 1

0.121

93/4ख 2

93/4ग3 0.162

0.202

93/5क

93/5ख

0.466

93/5ग

0.101

94/1 ङ

0.809

0.809

94/2

94/3

0.809

96

0.291

0.267

97

0.279

98

0.138

99

100/2

0.543

100/3

0.101

0.073

101

0.162

102

103

0.101

104/2

0.304

0.040

105

0.117

106

0.142

138/2

0.057

140

0.149

141

144

0.037

150

0.284

151

0.170

152

0.138

226/1

0.440

260

0.056

269

0.388

0.324

275

0.251

276

277

0.024

278

0.376

279

0.251

0.206

281

282

0.020

283

0.141

0.210

290

0.147

292 1702

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

293

0.166

295

0.214

331

0.441

332

0.425

333

0.174

335

0.190

336

0.401

338

0.061

339/2

0.502

0.405

341/2

343

0.615

344

2.236

346/2

1.214

348

0.344

349

0.178

350 .

0.178

352

0.093

0.214

353

358

0.129

359

0.121

361

0.126

362

0.129

363

0.606

364

0.413

88

0.121

ग्राम बांसा-शासकीय सर्वे क्रमांक

16/1ख

4.049

17/1क2

3.524

18/1 क

1.424

27

0.057

0.279

30/1 क

37

0.037

80/1

1.225

81/1

8.212

82/1

0.814

83/1

0.502

86

0.138

0.012

87

92/1

0.910

0.405

94/1ख भाग 1 ]

1703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

(5)

94/1 ग

7.891

100/1

2.194

104/1

3.014

107

0.020

122

0.231

123

0.158

124

0.105

125

0.297

145

0.053

153

0.113

154

0.575

272

0.036

273

0.287

274

0.166

280

0.109

291

0.871

294

0.096

334

0.253

337

0.142

339/1

0.134 :

340

0.138

341/1

0.381

342

0.676

0.235 :

345

346/1

0.769

346/2

2.428

347/1 क 4.695

347/1ख 0.410

351

0.012

354

0.113

355

0.081.

356

0.668

357

0.121

360

0.077

376

0.251

ग्राम दुलहरा-अशासकीय सर्वे क्रमांक

26

0.372

27

0.210

0.073

29

30

0.028 1704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(4) (2)

(3)

(1)

0.024

32

33

0.101

35

0.166

0.069

39

ग्राम दुलहरा-शासकीय सर्वे क्रमांक

0.311

23

0.097

24

25

0.057

28

0.101

(6) (5)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बन्देही जलाशय योजना के डूब प्रभावित क्षेत्र की भूमि के अधिग्रहण बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , कार्यालय जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया, जिला उमरिया ( म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2009-10-07-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

कुल क्षेत्रफल

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(4)

(2)

(3)

(5) (1)

356

0.146 उमरिया

मोहबला

मानपुर

0.243

363/3

0.303

368/2

369

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा

ब्योहारी मानपुर मार्ग में सोन पुल पोंड़ी राजघाट के पहुंच मार्ग हेतु.

0.316

योग.. 1.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ब्योहारी मानपुर मार्ग में सोनपुल पोंड़ी राजघाट के पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , रीवा मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1705 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 3 जुलाई 2010

प्र. क्र. 39 - अ - 82-09-10 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

5.060

गौरिहार

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा चुकाता

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.

शाखा नहर के अन्तर्गत चुकाता वितरक नहर एवं गोहानी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के चुकाता वितरक नहर एवं गोहानी माइनर का भू- अर्जन कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) मे ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है . गज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई र्शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) ( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

17.232

गौरिहार पचवरा

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चुकाटा वितरक नहर एवं महोईकला माइनर नं. 1 हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत . चुकाटा वितरक नहर एवं महोर्डकला माइनर माइनर नं. 1 हेतु भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

1706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

प्र. क्र. 49 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

( 3 )

(4)

(2)

(1)

(5)

(6)

8.570

छतरपुर गौरिहार सिंहपुर

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत पचवरा वितरक नहर एवं धावा माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत पचवरा वितरक नहर एवं धावा माइनर हेतु भू-अर्जन कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण तहसील कार्यालय गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 54-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

56.800

गौरिहार सरवई

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 , माइनर सहित एवं सरबई वितरक नहर क्र. 1 की सब- माइनर्स.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 माइनर सहित एवं सरबई वितरक नहर क्र. 1 की सब माइनर्स भू-अर्जन.

:

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण तहसील कार्यालय गौरिहार में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

प्र. क्र. 60- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदं ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) गौरिहार

8.110

रानीखेड़ा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं . 2 , माइनर सहित एवं रानीखेड़ामाइनर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूटी नं. 2 माइनर सहित एवं रानीखेड़ा माइनर का भू- अर्जन कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 61 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2) (3)

(4)

1.800 गौरिहार बिजासन

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की बिजासन बायीं माइनर एवं सरवई वितरक नहर क्र. 1 की सड़वाकोल माइनर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर का बिजासन बांयी माइनर एवं सरवई वितरक नहर क्र. 1 की सड़वाकोल माइनर का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय गौरिहार में किया जा सकता है .

1708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

प्र. क्र. 85 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(6) (1)

(2)

(4)

(5)

चंदला

26.969

चंदला

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखां नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर, चंदला माइनर नं. 1,2,3 एवं सब- माइनर और हर्रई माइनर सिमरिया माइनर .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर चंदला माइनर नं . 1,2,3 एवं सब- माइनर और हर्रई माइनर , सिमरिया माइनर का भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय चंदला में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 86 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) .

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

2.656

चंदला रमझाला

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं चंदला माइनर नं. 1 .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं चंदला माइनर नं. 1 हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय गौरीहार में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

प्र. क्र. 88 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) :

(4) (1) (2) (3)

चंदला बंशिया

20.712 छतरपुर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर, अमहा माइनर, बंशिया सब माइनर नं . 1,2 हर्रई माइनर की बंशिया सबमाइनर.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं अमहां माइनर , बंशिया सब माईनर नं. 1,2 हर्रई माइनर की बंशिया सबमाइनर का भू- अर्जन कार्य.

(

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय चंदला में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 89 - अ-82-09-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) चंदला

12,037 छतरपुर

पड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर, अमहा माइनर एवं भण्डरी सबमाइनर 1,2.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं अमहा, भम्डारी सबमाइनर 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन.

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय चंदला में किया जा सकता है.

(

प्र. क्र. 91 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन , इसके 1710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

4.393

गौरिहार धावा

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चुकाटा वितरक नहर एवं धावा माइनर .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चुकाटा वितरक एवं धावा माइनर का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय गौरिहार में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. दस- भू-अर्जन- फा 527-1-अ-82-2009-2010-3209.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.899

बटुरा

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक शहडोल सोहागपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, शहडोल ( म. प्र. ).

78 के कि.मी. 169 एवं 170 में सोननदी बटुरा घाट पर निर्मित पुल के एप्रोच रोड हेतु भूमि का अर्जन .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर , जिला शहडोल (म. प्र. ) में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. 7076- भू- अर्जन- 2010-संशोधित. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) राजगढ़

9.070 खिलचीपुर गोरधनपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

बोरदाखुर्द तालाब के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 7 जुलाई 2010

प्र. क्र. 1 अ-82- वर्ष 2009-10-5042. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

8.687 मुलताई

बैतूल

ईसापुर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) उप महाप्रबंधक म. प्र. सड़क मुलताई से वरूड मार्ग पर विकास निगम , छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) . बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल तथा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) उप महाप्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

1712

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2 अ - 82 - वर्ष 2009-10-5041.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

3.876

झिरी

मुलताई

बैतूल

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

उप महाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल तथा अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप महाप्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 9 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हे. में ) (4) (1)

सीहोर इछावर सुआखेड़ा 10.40 एकड़ 4.209 हेक्टर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बोरदीकलॉ जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अं.वि.अ./ भू- अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. , कार्यालय , इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजयसिंह गंगवार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 14 जून 2010

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बाते का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन

(ग) ग्राम-ढेंढिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.601 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

102/1/3

0.042

102/1/2

0.014

104

(2) 0.094

0.084

108

110

0.367 योग : 0.601

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (संशोधित- अधिसूचना ) गुंना, दिनांक 21 जून 2010

क्र. 08 - अ-82-2007-08-576.- गोमुख तालाब सिंचाई परियोजनान्तर्गत ग्राम गादया की अशासकीय भूमिओं के अर्जन हेतु धारा-4 एवं धार-6 की निम्नानुसार अधिसूचनाएं : -

1. धारा 4 अधिसूचना क्रमांक 08-अ-82-2007-08, दिनांक 11 जून 2008.

2. धारा 6 अधिसूचना क्रमांक 08-अ-82-2007-08, दिनांक 17 सितम्बर 2008 .

जारी की जाकर " मध्यप्रदेश राजपत्र " , दैनिक समाचार- पत्रों, ग्राम पंचायत, तहसील मुख्यालयों पर प्रकाशित कराई गई थीं. इन अधिसूचनाओं में ग्राम गादया का भूमि सर्वे नंबर 144/1 में से रकबा 1.000 हेक्टर लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है . इसे सर्वे नंबर 44/3 रकबा 1.000 हेक्टर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 24 जून 2010

क्र. 8558 - भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- तलवाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.176 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर निजी (1) 613

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.176 योग : 0.176

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- सितलामाता तालाब निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

1714

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. 8867 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम ( 1 ) हनुमन्त्या सिंगेश्वर, ( 2 ) लाबरिया (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.007 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

( 1 ) ग्राम- हनुमन्त्या सिंगेश्वर

258

202/1

0.001 0.002

(2) ग्रांम-लाबरिया

0.004

1249

योग .. 0.007

(भूमि पर निर्मित 03 मकान) (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना मुख्य बांध निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक -1 , लाबरिया, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 8872 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित . किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-सरदारपुर

(ग ) ग्राम- कंजरोटा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.665 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

29/1

0.100

29/2

0.040

31/5

0.030

44/2

0.300

0.150

44/6

0.045 योग .. 0.665

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हनुमानखेड़ा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपलन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8877- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) 'जिला-धार

(ख) तहसील- सरदारपुर भाग 1 ]

1715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(ग) ग्राम-गोन्दीखेड़ा चारण

(घ) क्षेत्रफल-0.168 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

188

0.168 0.168

योग

( भूमि पर निर्मित 14 मकान ) (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-माही परियोजना मुख्य बांध निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपलन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक -1 लाबरिया , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 8882 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम- हनुमंत्या सिंगेश्वर

(घ ) क्षेत्रफल-0.151 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

98

0.151 योग .. 0.151

(भूमि पर निर्मित 25 मकान) (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना मुख्य बांध निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपलन यंत्री, माही परियोजना संभाग क्रमांक 1 लाबरिया , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 25 जून 2010

क्र. 6172 - भू- अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील-केसली

(ग) ग्राम- जरूआ, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.17 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर में से

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

131/3

0.10

128/4

0.10

128/1

0.30

128/3

127/2

0.09

0.30

120/3

120/5

0.05

0.06

118/2

118/3

0.09

0.23

118/1

0.02

108

0.20

109

107

0.20

106

0.16

104

0.08 1716

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(1)

(2) 103

0.08 182

0.02 111

0.20 178

0.13 173

0.10 177

0.08 204

0.23 205/1

0.07 199

0.25 134/1

0.26 136

0.25 138/2

0.07 141

0.11 142/2

0.18 142/2

0.06

योग .. 4.17 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.- बम्हनी जलाशय योजना के बांध से डूब क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6182- भू-अर्जन- 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- डुगरियां, प.ह.नं. 13 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 207/3

0.55 208

0.13 219/2

0.75

योग .. 1.43 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है. - बम्हनी जलाशय योजना के बांध से डूब क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6184- भू-अर्जन-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- बम्हनी, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

38/7

0.22

82/9

0.05

155/2

0.02

155/3

0.01

156/3

0.20

156/2

0.08

194

0.06

195

0.02

372

0.35

373

0.20

374/1

0.06

योग .. 1.27

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बम्हनी जलाशय योजना के बांध से डूब क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

1717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 28 जून 2010

प्र. क्र. 11 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क ) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- बुदनी

(ग) नगर/ग्राम- नादनेर

(घ) क्षेत्रफल-9.31 एकड़/3.768 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा नम्बर में से

(हेक्टेयर में)

रकबा (एकड़ में )

(3) (1)

(2)

0.30

0.121 290

0.30

0.121 259/3

0.07

0.028 285/1

0.35

285/2

0.142

0.55

0.222 285/3

0.15

0.061 201/3

0.17

0.069 202, 204/2

276

0.25

0.101 207/1

0.57

0.231

0.33

208

0.134

0.35

0.142 247

0.162

0.40

245/3

0.20

0.081 244

0.35

0.142 242, 243

0.45

0.182 219 , 221 , 225/1

0.20

0.081 224/5

0.20

0.081 140/1

0.25

39/1

0.101

0.15

0.061 131 , 132, 133/2

0.20

0.081 130

0.60

0.243 40, 41/3

0.40

0.162 125/2

(2)

(3) (1)

0.040

0.10

118/1

0.07

0.028 118/2

0.024

0.06

118/3

0.061 177/1

0.15

0.081

0.20

116/7

0.162

0.40

116/6

0.20

0.081 115/2

0.15

0.061 114

0109

0.27

433

0.162

0.40

434/2

434/3

0.210 3.768

0.52 9.31

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारना परियोजना की नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- बुदनी

(ग ) नगर/ग्राम-नारायणपुर

(घ ) क्षेत्रफल-2.55 एकड़/ 1.032 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर में से

रकबा (हेक्टेयर में)

रकबा (एकड़ में)

(3)

(2)

(1)

0.146

0.36

221

0.089

0.22

220/1

0.093 220/2

0.23

0.40

0.162 218/1

0.19

0.077 189/5

0.040

0.10

189/4

0.032

0.08

189/3

0.065

0.16

189/2

0.150

0.37

188

0.35

0.142 1862/2

0.036 192

1.032

0.09 2.55

योग .

1718

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . बारना परियोजना की नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20- अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह . घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील-रेहटी

(ग) नगर/ग्राम-रेउगांव

(घ) क्षेत्रफल-3.603 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

में से

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2) 65/1

0.251

0.470 66

64/2/1

0.008

0.081 67, 69/4

0.162 67, 69/2

0.283 67, 69/3

0.049 67, 69/1

0.008 67, 69/5

49/1/2

0.130 49/5

0.113 49/4

0.235 49/3

0.089 71/1

0.405 71/2

0.032 88

0.089 128/81/1/1

0.421 89/2

0.194

0.211 89/1

89/3

0.372

योग : 3.603 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मरदानपुर उदवहन सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 21 - अ-82-09-10. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- रेहटी

(ग) नगर/ग्राम- नेहलाई

(घ ) क्षेत्रफल-4.939 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

में से

रकबा (हेक्टेयर में)

. (2)

(1)

0.283

86 , 87, 88 , 92/2

0.316

86 , 87 , 88 , 92/3

82/1

0.012

82/2

0.174

0.227

82/3

82/4

0.121

0.263

66, 68/1/2

0.332

69/1

0.243

67, 68/4

0.263

67, 68/1

15/1

0.032

16/2

0.494

0.599

5/3 , 7, 8 , 13 , 11 , 12 ,

14, 17/2

125/18/2

0.065

0.741

18/2

0.065

25/1

25/5

0.283

25/2

0.041

25/6

0.385

योग : 4.939 भाग 1 ]

1719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर उदवहन सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु निज़ी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील रेहटी

(ग) नगर/ग्राम- मरदानपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.804 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर में से (1)

100

0.595

102/1

0.016

0.004

267/102/1

0.223

102/2

267/102/2

0.008

103/2

0.004

0.178

104/1

104/2

0.130

104/3

0.162

0.008

104/4

76

0.291

74/1

0.18

73

0.210

0.154

72/1क

72/ 1 छ

0.113

36/1

0.332

36/2

0.275

0.267

32/2, 33/2 , 35/3

34/2

0.162

34/1

0.154 योग : 3.804

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मरदानपुर उदवहन सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं . पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 29 जून 2010

प्र. क्र. 1 - अ- 82-08-09- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का. समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) नगर/ग्राम- बागसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.206 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

332/1

0.206 योग : 0.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बागसी जलाशय के बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी तहसील, बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1720

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

प्र. क्र. 1 - अ-82-09-10- सा 1 सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) नगर/ ग्राम- बिरहा श्यामखेड़ी, पिपलिया हसनाबाद (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.052 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(1)

(हेक्टर में) (2)

ग्राम-बिरहा श्यामखेड़ी

0.060

258/2/2

258/5/क/2

0.203

0.202

258/5/क/3

340

0.809

367/166

0.049 योग .. 1.323

ग्राम- पिपलिया हसनाबाद

0.729

104/1

योग महायोग 0.729

2.052

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बिरहई .. जलाशय के बांध एवं स्पिल चेनल के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी तहसील, बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग लौड़ी, दिनांक 29 जून 2010

प्र. क्र. 28 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग ) ग्राम-अजीतपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.841 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

166

0.152

167

0.038

168

0.188

169

0.010

170

0.198

160/4

0.049

160/2

0.200

0.079

161

0.195

157

122/2

0.120

156

0.040

129

0.238

127

0.124

131

0.291

132

0.083

135

0.417

136

0.019

0.489

99

667/73

0.123

72/1

0.162

70

0.112

0.280

66

47

0.230

48

0.004

योग : 3.841 1721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 30 जून 2010.

प्र. क्र. 4 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील-बाड़ी

(ग) ग्राम- कमका

(घ ) क्षेत्रफल-17.77 एकड़.

कुल रकबा (एकड़ में) (2)

अर्जित रकबा (एकड़ में ) , (3) सर्वे क्र. नम्बर में से (1)

2.66

16.50

4/3/2

0.34

1.65

41

0.47

2.61

45/1

0.18

8.80

60

0.52

7.63

62/1

0.52

15.00

62/2

0.52

15.00

62/3

0.52

15.00

62/4

0.24

1.23

40/1

0.43 70

9.98

0.20

8.57

69/3/1

(3)

(2)

(1)

0.20

5.17

71

0.23

8.27

72

0.24

4.00

93/1/1

0.25

3.56

93/1/3

0.06

2.00

98/1/2/1

0.05

6.00

93/2/2

0.10

8.00

98/1/2/2

0.15

4.23

98/2/1

0.05

0.55

100/2

0.05

7.63

62/1

0.33

8.97

69/3/1

0.05

0.23

93/3/2/1

0.33

8.97

69/3/2

0.24

8.97

69/2/1

0.10

1.50

69/2/2/1

0.24

7.47

69/2/2/2

0.25

2.80

99/1/1

0.30

4.89

105

0.36

5.00

0.16

3.50

99/2/1

0.25

4.74

99/1/2

0.15

3.50

99/2/2

0.15

3.00

97/1

0.30

6.35

97/2/2

0.30

9.32

0.12

8.80

60

0.39

3.73

33

0.90

6.32

20

0.55

4.00

30/1/1

0.14

1.70

30/1/2

0.51

3.50

30/2/1

0.28

1.66

30/2/2/1

3.84

27

0.29

0.28

2.00

30/2/2

0.26

4.77

74/1/1

0.24

4.38

75/3

0.21

0.43

76

0.92

5.00

80/2

0.92

5.00

80/3

0.27

3.50

85/2/2/2/3

योग 17.77 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कमका नहर.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1722

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

उमरिया , दिनांक 30 जून 2010

क्र. भू-अर्जन- 2009-10-03- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद . ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

(ग) ग्राम सेमरिहा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-अशासकीय भूमि रकवा 34.701 हेक्टर शासकीय भूमि रकबा 6.433 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

अशासकीय सर्वे क्रमांक

2

0.967

5

0.275

6

0.910

7

1.461

8

0.142

9

0.170

10

0.101

11

0.109

12

0.032

13

0.105

14

0.336

15

0.186

18

0.817

19

0.539

20

0.101

21

0.648

22

0.539

(1)

(2)

23

3.481

24

0.539

25

1.275

26

1.169

27

0.142

28

1.485

29

0.445

31

0.692

32

0.700

37

0.752

38

0.388

39

1.546

40

0.081

41

0.142

42

0.100

43

0.020

45

0.400

46

0.087

47

0.432

48/1

0.352

63

0.607

64/2

0.405

67

0.304

68

0.121

69

0.466

70

0.587

80

0.814

213

0.227

216

1.619

217

0.926

218

0.405

220

1.478

223

0.170

227

0.090

230

0.160

231

0.057

233

0.405

0.040

383

384/1

0.101

384/2

0.101

385/1

0.121

37/453

2.043

39/464

0.486 1723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.020

44/445

1.282

66/454

34.701

योग .

शासकीय सर्वे क्रमांक

0.008

3

0.008

4

0.235

16

0.154

17

33

0.049

0.142

34

0.057

35

0.020

36

0.275

64/1

65

0.955

0.032

66

0.102

71

0.013

72

0.069

74

1.433

212

0.061

214

0.364

219

0.539

224

225

0.113

226

0.714

0.088

234

0.425

232

0.585

340

योग .. 6.433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग उमरिया में किया जा सकता है .

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2009-10-04-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

(ग ) ग्राम-सलैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-अशासकीय भूमि रकबा 17.842 हेक्टर. शासकीय भूमि रकबा 1.443 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

अशासकीय सर्वे क्रमांक

0.120

447

0.405

480

3.645

484

0.202

485/1

1.923

485/2क

1.922

485/2ख

1.400

486

0.474

487

1.619

490

3.300

491/1क

1.619

491/1ख

0.809

491/2

0.142

494/1क

0.141

494/1 ख

0.121

494/2

योग 17.842

शासकीय सर्वे क्रमांक

0.283

479/1

0.270

482/1

488

0.890 योग .. 1.443

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग उमरिया में किया जा सकता है.

(4) भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

1724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन- 2009-10-05- अ-82-09-10.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

ग) ग्राम-अमिलिहा

(

(घ) लगभग क्षेत्रफल- अशासकीय भूमि रकवा 32.627 हेक्टर. , शासकीय भूमि रकबा 19.864 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबां

(हेक्टर में)

(1)

(2)

अशासकीय सर्वे क्रमांक

36

0.214

56

0.220

60

0.155

62

0.480

69

0.150

70

0.130

73

0.008

76

0.140

77

0.040

78

0.080

87

0.324

101

0.809

103

0.106

104

0.807

106

0.560

113

3.610

114

3.047

116

0.607

118/1

0.304

118/2

0.304

121

0.607

124

0.405

126

0.202

136

1.114

138

0.850

(1)

(2)

139/1

0.101

146

0.073

589

0.101

590

0.020

592

0.020

594

0.530

595/1

0.433

595/2

0.429

596/2

0.320

598

0.324

599

0.206

600/2

0.405

600/3

0.405

601

0.045

602/1

0.380

602/2

0.190

602/3

0.194

602/4

0.380

603

0.140

604

0.166

605

0.194

606

0.401

607

0.235

608

0.744

609/1

0.150

609/2

0.154

610

0.667

614

0.487

615

0.607

617

0.121

0.372

618/1

618/2

0.205

618/3

0.225

620

0.210

622

1.214

623

0.405

625

0.240

627

0.170

629

0.238

632

0.405

633

0.262

634

0.242

635

0.129

0.170

636

637

0.547

0.200

639

640

0.101

643

0.030 भाग 1 ]

1725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2) (1)

0.530 646

647/1

0.101

0.101 647/2

723/3

0.324 723/4

0.500

0.304 728/2

0.030 729

0.202 730/2

0.070 731

733

0.405 735/2

0.320

0.380 736

32.627

योग

शासकीय सर्वे क्रमांक

0.113 38

0.089 39

0.060 54

0.070 55

57

0.049 58

0.070

0.020 59

0.010 71

0.081 72

0.020 74

0.160 75

0.260 99

102

0.688

0.200 105

0.350 107

0.080 108

109

1.562

1.598 110

0.057 111

112

0.105 115

0.073 117

1.343

0.502 119

120

2.279 122

1.497

1.327 123

125

0.429 135

0.660

0.162 137

(2)

(1)

0.080

142

0.030

143

0.129

144

0.050

145

0.670

147

0.121

593

595

0.495

0.142

596/1

0.215

600/1

0.028

611

0.138

613

0.729

616

0.440

621

0.097

624

626

0.065

0.350

630

0.437

631

0.180

638

0.081

641

0.440

642

0.093

644

0.080

648

0.320

668

0.219

724

0.140

725

0.070

728/1

0.020

730/1

0.032

138/784

योग . 19.864

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना के डूब में आने वाली शासकीय एवं निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग उमरिया में देखा जा सकता है .

(4) भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 2 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्र.क्र.- 36-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम-अटूटखास

(घ) अर्जित रकबा 0.69 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

197

0.13

0.01

199/3

201

0.08

0.18

204/1

204/2

0.05

206

0.07

0.17

214/1

योग .. 0.69

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र.क्र. 37 -अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- बिहारीपुरकला

(घ) अर्जित रकबा 0.64 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.06

226

225

0.05

0.04

224

0.13

223

221

0.10

220

0.10

219

0.16 योग . 0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र. 38-अ-82-09-10. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा भाग 1 ]

1727

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

(ग ) ग्राम- अटूटखुर्द ( बेनीपुरा )

(घ) अर्जित रकबा 0.41 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

181

0.23

188/2

0.18

योग .. 0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत बेनीपुरा एवं केलवां वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र.क्र. 39-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- फिफराड़

(घ) अर्जित रकबा-2.24 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

128/1

0.04

128/2

0.04

128/3

0.04

129

0.11

290

0.07

0.06

291

292

0.12

288

0.12

287

0.12

0.23

285/1

314/1

0.12

282/1

0.28

(2)

(1)

0.09

280/1

0.12

280/3

276/1

0.25

0.02

274/1

275

0.02

0.03

219

0.06

18

220

0.14

222

0.17

2.24

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत बेनीपुरा एवं केलवां वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र.क्र. 40-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत,. इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पुनासा

(ग ) ग्राम- बिहारीपुराखुर्द

(घ) अर्जित रकबा-2.23 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

क्रमांक (1)

(2)

0.09

140/1

0.11

140/2

0.32

148/1

148/3

0.21

0.03

133

0.15

134

0.18

103/1 1728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2) (1)

103/2

0.08

0.08 102/3

0.04 102/2

0.08 101/1

0.22 88/1

88/2

0.11

0.10 87/2

87/1

0.09

0.02 86/2

86/1

0.02

0.03 85

84

0.14

0.06 32/1

योग 2.23 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र.क्र. 41-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- डुडगांव

(घ) अर्जित रकबा-1.53 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) (1)

0.08 504

506

0.03

(2)

(1)

0.03

507

0.02

508

0.07

509

0.18

512/1

0.05

512/2

0.02

513

0.01

515

0.08

516

0.01

517

0.16

518

0.02

519

0.05

366/1

0.05

366/2

366/3

0.09

371

0.09

0.22

372

0.02

388

0.15

141

0.10

142

योग . 1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा , दिनांक 7 जुलाई 2010

शुद्धि-पत्र

क्र. री - 2 - भू.अ.- 2477-2010.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. भू- अर्जन प्र.क्र. 3-अ-82-09-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 , ग्राम -बिजौरामाफी, तहसील- पुनासा, जिला-खण्डवा की धारा 6 का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 , दिनांक 12 मार्च 2010 में पृष्ठ क्रमांक 367 पर किया गया है जिसमें त्रुटिवश खसरा नंबर 155/2 के स्थान पर खसरा नंबर 152/2 प्रकाशित हो गया है जिसे संशोधित कर खसरा नंबर 152/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 155/2पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

1729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 20.10

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. 422 - भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- इन्दौर

(ग ) नगर/ ग्राम-शक्करखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

75पार्ट

0.008

80/3 पार्ट

0.041

78 पार्ट

0.563

योग : 0.612

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम शक्करखेड़ी के समीप खान नदी पर निर्माणाधीन पुल पर पहुंच मार्ग के निर्माण बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 7 जुलाई 2010

रा.मा.प्र.क्र. 13 -अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील-गोटेगांव

(ग ) ग्राम- पिपरसरा , प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.394 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1) .

(2)

100/6

0.339

100/7

0.280

100/3

0.240

0.220

100/2

100/4

0.175

100/1

0.230

103/1

0.330

0.100

111/3

113/2

0.089

0.238

113/1

97/3

0.198

0.150

95

94

0.250

109/3

0.295

0.260

69/1 , 69/2 , 69/5 , 69/3

योग 3.394

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 14-अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. 301- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 1730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

(ग ) ग्राम- कोरेगांव , प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.304 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

166

0.140

0.120

156/1

0.110

156/2

165/1

0.220

164/2

0.089

0.109

164/1

163/1

0.110

163/2

0.120

162/2

0.190

162/3

0.096

योग .. 1.304

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु. '

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .

रा.मा.प्र.क्र. 15 - अ-82 वर्ष 2009-2010 - पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गोटेगांव

(ग) ग्राम- कुण्डा, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.014 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.270

68/1

67

0.008

0.044

69/1

66/2

0.102

0.266

86, 87

0.137

88/1, 88/2

0.151

91/1 , 92/2

60

0.295

0.591

61/1 , 61/2 , 61/3

0.151

91/2, 92/3

योग .. 2.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुण्डा जलाशय नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 16 - अ-82 वर्ष 2009-2010 - पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- गोटेगांव

(ग) ग्राम- डुंगरिया, प.ह.नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.560 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.444

33/9 , 35/6 , 35/16

34/14

0.012

35/10 35/4

0.190

1.922

33/12, 33/17 भाग 1 ]

1731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

(2)

(1)

0.604

37, 33/1 , 36/7

35/19

1.116

0.290

39/9, 36/12

0.450

33/14

0.040

33/15

0.332

30/4, 33/2

0.160

35/27

5.560

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डुंगरिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 17- अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. 301- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गोटेगांव

(ग ) ग्राम- डुंगरिया, प.ह.नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.053 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.174

33/15

0.217

30/5 , 33/3

30/4

0.045

0.710

13/9 , 3/3 2/11 , 13/2

2/10, 2/4

0.099

2/3

0.350

2/7 , 17/2

0.198

2/5, 17/1

0.260

16/2, 17/3

योग .. 2.053

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डुंगरिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 18- अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. 301- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

(ग) ग्राम- उमरिया, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.580 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

1.260

348/1

0.140

347/3

347/4

0.180 योग .. 1.580

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुर्रा जलाशय के स्पिल एप्रोच चैनल हेतुः

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .

रा.मा.प्र.क्र. 19- अ-82 वर्ष 2009-2010 - पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त 1732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

(ग ) ग्राम- सलैया, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.604 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

60

0.450

42/2

0.288

23/7

0.132

0.210

23/8 , 9

0.108

23/1 , 12

23/10 , 23/11

0.150

5/3

0.128

5/4

0.138

योग .. 1.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डुंगरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .

रा.मा.प्र.क्र. 20- अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उवत प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

[भाग 1 (ग) ग्राम- लालू, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टर .

खसरा नम्बर (1) 8 7

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.140 0.040 योग .. 0.180

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुर्रा जलाशय के अन्तर्गत रास्ता निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.प्र.क्र. 21 - अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील-गोटेगांव

(ग) ग्राम- उमरिया, प.ह.नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.110

0.150

खसरा नम्बर (1) 180/2, 3, 4, 5 180/2 , 3 , 4 , 5 197/1 , 2, 3 , 4, 5 201/1 , 2

योग .. 0.260

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुर्रा जलाशय के रास्ता निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एल. सोलंकी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 26 जून 2010

क्र .544-गोपनीय- 2010- दो-3-1-2010 ( भाग- ए- बी) .-न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय , जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय " Gram Nyayalays Act , 2008 " पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिनांक 12 जुलाई 2010 से 17 जुलाई 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 जुलाई 2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-

1.. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 12 जुलाई 2010 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरान्त अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 29 जून, 2010

क्र. B - 2600- पेंशन-चार-9-37-98.- श्रीमती कृष्णा सालुंके, ' अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 22 जून 2010 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.

(2) माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , के द्वारा श्रीमती कृष्णा सालुंके, अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति पेंशन पर दिनांक 31 जुलाई 2010 अपरान्ह से सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान करते हैं .

क्र. -पेंशन- चार- 9-57-2008.- श्री एन. जी. भिण्डे, अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( ए ) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 29 मई 2010 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है .

1734

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. A- 1695-दो-3-122-2000.- श्री. एम. ए. सिद्दीकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है : -

(2 ) माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा श्री एन. जी. भिण्डे, अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति पेंशन पर दिनांक 31 अगस्त 2010 अपरान्ह से सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान करते हैं .

( 1 ) दिनांक 3 से 7 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 मई 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 मई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(3 ) इसके साथ ही श्री एन. जी. भिण्डे, अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को अवकाश नियम , 1977 के नियम 33 ( 1 ) में दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 2 से 30 अगस्त 2010 तक कुल उन्तीस दिनों का सेवानिवृत्ति पूर्व अर्जित अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

(2) दिनांक 11 से 15 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 मई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम. ए. सिद्दीकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. 561- गोपनीय- 2010-दो-3-16-2010.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री रूपेश कुमार मांडिल, वर्तमान में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1, गुना का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब श्री रूपेश कुमार गुप्ता पिता श्री रामगोपाल मांडिल किया जाता है .

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . ए. सिद्दीकी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. 563-गोपनीय- 2010-दो-3-16-2010.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा श्रीमती निशा मांडिल पति श्री रूपेश कुमार मांडिल , वर्तमान में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , गुना का उपनाम परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है . उनका नाम अब श्रीमती निशा गुप्ता पति श्री रूपेश कुमार गुप्तां किया जाता है.

क्र. C- 2297-दो-2-23-09.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 28 से 31 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2010

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरतं रहते .

क्र. C- 2299- दो- 2-16-02 .- श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 28 मई से 6 जून 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 7 से 18 जून 2010 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 1693- दो- 2-49-2007.- श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 28 से 31 मई 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 11 जून 2010 तक, ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मई 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ...

क्र. C- 2301- दो-2-27-2005.- श्री सुशील कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2010 तक भाग 1 ]

1735

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2010

क्र. C-2295- दो - 2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 6 से 7 मई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 मई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. C- 2838-दो- 2-46-2000.- श्री ओ. पी . दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 1 से 15 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ओ . पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रंजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 8 जून 2010

क्र. 477-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- दो ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3) (2)

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1) 1 श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर ) , ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर .

2 श्री अनिल कुमार गुप्ता, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से श्रीमती गिरिबाला सिंह के स्थान पर.

पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट, इन्दौर की हैसियत से श्रीपी. सी. गुप्ता के स्थान पर.

3. कुमारी अनीता बाजपेई , चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रेक कोर्ट, इन्दौर.

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2010

क्र. 513- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग - दो ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3) (1)

(2)

दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1 श्री देव नारायण मिश्रा, तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2. श्री राजीव कुमार सिंह , सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,, रीवा.

1736

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

3-1-2010 क्र. 515 - गोपनीय 2010 दो (भाग एक. बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(3)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से.

1 श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट एवं सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण , मुरैना.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2010 क्र. 537 -गोपनीय- 2010-दो - 3-70-60.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 11 ( घ ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करता है , कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-

सारणी

क्रमांक

पदस्थापना का स्थान (1)

(2)

(3) 1

2

श्री विवेक सक्सेना

बुरहानपुर 3

नाम श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह श्री आशुतोष शुक्ला

सोहागपुर 4.

श्री कंचन सक्सेना

नागौद चाचौड़ा जबलपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्र. 549-गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग-ए- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश राज्य में पदस्थ समस्त" न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय " के पदनाम को " व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय " करता है .

इस संदर्भ में रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 483-ए- गोपनीय-2010- दो- 3-68-07 एवं पृष्ठांकन क्रमांक 483- बी-गोपनीय- 2010-दो- 3-68-07, दिनांक 11 जून 2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश यथावत रहेंगे.

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्र. 559-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग-बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

1

(3) प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर की हैसियत से.

श्रीमती सुरभि मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. 567- गोपनीय- 2010- दो-3-1-2010 ( भाग- ए- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

(2)

(1)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , देवरी , जिला सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1 श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी जिला सागर.

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , देवरी , जिला सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2. श्री दिनेश कुमार नोटिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी , जिला सागर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

भाग 1 ]

1737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2010

क्र. A- 1697-दो-3-76-2009.- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार (विजिलेन्स) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21 से 23 जून 2010 तक, तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 25 जून 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , रजिस्ट्रार (विजिलेन्स) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः 'पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( विजिलेन्स ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्र. A- 1787-दो- 2-31-2010.- श्रीमती गिरिबाला सिंह, ओ.एस.डी./रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 30 जून से 3 जुलाई 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, ओ.एस.डी/ रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्र. B -2627-दो-3-59-2003.- श्री एस. के. साहा, डिप्टी रजिस्ट्रार- कम- सी.पी.ओ एण्ड डी. आर. ( ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 25 जून से 9 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. साहा, डिप्टी रजिस्ट्रार- कम- सी.पी.ओ एण्ड डी. आर. (ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. साहा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार - कम- सी.पी.ओ एण्ड डी. आर. ( ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. A- 1832-दो-2-37-2005.-श्री आर. के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 5 से 9 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 जुलाई 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 17 जून 2010

क्र. ए- 1712-तीन-6-6-64- भाग- तीन. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 इंदौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक1-1-2001 - इक्कीस- बी( एक ) दिनांक 23 मार्च, 2007 द्वारा इंदौर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है:-

अनुसूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954)

2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 ( क्रमांक 23 सन्1956)

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय इंदौर में रहेगा.

1738

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956)

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय भोपाल में रहेगा.

No. A - 1712 - III - 6-6-64 - Pt - III . In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Dharmendra Kumar Singh , Judicial Magistrate First Class & I -Civil Judge Class - I , Indore , as the Special Magistrate of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established at Indore by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department , Bhopal Notification No. F - 1-1-2001 - XXI - B- ( 1 ) , dated 23rd March , 2007 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below :-

SCHEDULE

1. The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 (Act No. 37. of 1954)

2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (Act No. 23 of 1956)

No. B - 2610 - III - 6-6-64 - Pt- III . In exercise of the powers conferred by Sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of High Court Notification No. C- 2316 - III -6-6-64 Pt- II , dated 25rd August , 2008 the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Dinesh Prasad Mishra , Judicial Magistrate First Class & VIII- CivilJudge Class - I , Bhopal , as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department , Bhopal Notification No. 1-4-96-21 - B ( 1 ) , dated 7th September , 1996 , for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below :-

SCHEDULE The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Indore .

1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954)

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2010

2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ( Act No. 23 of 1956 )

The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Bhopal ..

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) .

जबलपुर, दिनांक 22 जून 2010 क्र. बी- 2610-तीन-6-6-64- भाग-तीन - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी- 2316- तीन-6-6-64- भाग -दो, दिनांक 25 अगस्त 2008 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-4-96 - इक्कीस-बी(एक) दिनांक 7 सितम्बर 1996 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय की विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है:-

अनुसूची

क्र. 518- गोपनीय- 2010-दो-3-68-2007- शुद्धि-पत्र.-रजिस्ट्री आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 483- बी- गोपनीय- 2010-दो - 3-68-2007, दिनांक 11 जून 2010 के क्रमांक 2 ( ए) के सरल क्रमांक 20 पर अंकित " श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह , अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 2 एवं रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट तथा सचिव, विधिक साक्षरता, इंदौर " के स्थान पर " श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं रजिस्ट्रार , सिविल कोर्ट तथा सचिव, विधिक साक्षरता , इंदौर " पढ़ा जावे. तदनुसार वे अब अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 1 के रूप में कार्य करेंगे .

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 क्रमांक 37 सन्1954)

टी. के . कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

भाग 1 ]

1739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

जबलपुर , दिनांक 16 जून 2010

क्र. 492- गोपनीय- 2010- दो- 2-1-2010 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानं से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

भोपाल 1 श्री रंजीत सिंह ठाकुर, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

मण्डला

मण्डला

सिविल जिला मण्डला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला की हैसियत से श्री एम. ए. सिद्दीकी के स्थान पर.

जबलपुर , दिनांक 19 जून 2010

क्र. 498 -गोपनीय - 2010- दो-2-1-2010 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

1

कटनी श्री सत्य नारायण शर्मा (जूनियर) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी के पद से प्रतिनियुक्ति

सेलौटने पर.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(4)

नीमच

नीमच

सिविल जिला नीमच. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

क्र. 499 - गोपनीय - 2010- दो- 2-1-2010 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2- 90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस-अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्तकरता है.

1740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1

इन्दौर श्री राजीव कृष्ण जोशी

2. श्री बीरेन्द्र एस. पाटीदार इन्दौर

मंदसौर 3. श्री अरविंद मोहन सक्सेना

4. श्री श्रीराम शर्मा

सागर

विदिशा 5. श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर)

6.

उज्जैन श्री वृन्दावन लाल झा

छतरपुर 7. श्री अनिल वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , छतरपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

न्यायालय के संदर्भ में

सत्र खण्ड का नाम

टिप्पणी

विशेष न्यायालय का नाम (4)

(5)

(6)

(7) बैतूल

बैतूल

बैतूल

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री डी. एन. शुक्लाके स्थान पर .

मंदसौर

मंदसौर

मंदसौर

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ए. एम. सक्सेना के स्थान पर.

रायसेन

रायसेन

रायसेन

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

भोपाल

भोपाल

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

रतलाम

रतलाम

रतलाम

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी. एस. पाटीदार के स्थान पर .

नीमच

नीमच

नीमच

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

सागर

सागर

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर.

भाग 1 ]

1741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010-

क्र. 500- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1

भोपाल श्री चन्द्र मोहन गर्ग,

रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

2

भोपाल श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ

3

रायसेन श्रीमती रश्मि अग्रवाल

4 श्री श्रीराम दिनकर

शाजापुर 5

विदिशा श्री गोविन्द सिंह काकोडिया

कटनी 6 श्रीमती शशिकला चन्द्रा

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

सत्र खण्ड कानाम (5)

(4)

भोपाल

भोपाल

अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , विद्युत् अधिनियम, भोपाल कीहैसियत से श्री सी. पी . कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.

मण्डला

मण्डला

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सीहोर

सीहोर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मैरना

सबलगढ़

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

उज्जैन

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री व्ही . एल. झा के स्थान पर.

क्र. 501 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग - बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठितं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र 1742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियतं से नियुक्त करता है :-

क्रमांक

नाम

कहांसे (2)

(1)

(3) 1 श्री चन्द्र देव शर्मा

दमोह 2

कटनी श्री प्रकाश चन्द्र

सारणी

कहां को

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

(6)

(5)

कटनी

कटनी

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

उज्जैन

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 502- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-201 ( भाग- बी ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 4-2010 - इक्कीस- ब- एक, दिनांक 24 मई 2010 द्वारा तदर्थ रूप से आगामी आदेश होने तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों में जिला न्यायाधीश के पद पर , स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये, उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया गया है, को तदर्थ रूप से अस्थाई तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) पदस्थ करता है तथा सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ है एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के पद उपलब्ध होने तक ही प्रभावशील रहेगी .

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(3) (2)

1

उज्जैन श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन

टिप्पणी

1.

सारणी

कहां को

(4)

सत्र खण्ड का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

मऊगंज

रीवा

पदोन्नति पर अस्थायी तौर पर पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 448- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग - ए) , दिनांक 23 मई 2010 जहां तक इसका संबंध श्री महेश प्रसाद अवस्थी , रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोषण आयोग , भोपाल का भोपाल से नीमच स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भाग 1 ]

1743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

2. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 449- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग - ए) , दिनांक 23 मई 2010 जहां तक इसका संबंध श्री बृज किशोर श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार, ( न्यायिक -1 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का, जबलपुर से रतलाम स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

3. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 450- गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) , दिनांक 23 मई 2010 जहां तक इसका संबंध श्री राजीव कृष्ण जोशी , चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर का, इन्दौर से जोबट, जिला अलीराजपुर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

4. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 461- गोपनीय- 2010-दो - 2-1-2010 ( भाग - बी ) , दिनांक 24 मई 2010 जहां तक इसका संबंध श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , उज्जैन का, उज्जैन से सबलगढ़, जिला मुरैना स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्र. 522- गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग - दो ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 को उनके नामों के समक्ष अंकित स्थान पर स्थानान्तरित कर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

क्रमांक

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) 1 श्री राधेश्याम मडिया

बैढ़न

बैढ़न 2 श्री कैलाश प्रसाद मरकाम

भीकनगांव 3 श्री संजय राज ठाकुर

नैनपुर

नैनपुर

4

पवई

पवई

श्री अरुण कुमार खराडी

सिवनी

सिवनी

5 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)

6 श्रीमती अर्चना सिंह

भोपाल

सारणी

कहांको

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भीकनगांव मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डला प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मण्डला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान नैनपुर, जिला मण्डला की हैसियत से.

पन्ना व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशं , स्थान पवई, जिला पन्ना की हैसियत से.

सिवनी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

भोपाल. भोपाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2010

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2010

क्र. 526- गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

कहां से क्रमांक

नाम

(2)

(3) (1)

1

उज्जैन श्री संदीप जैन

2

उज्जैन श्री हेमंत सिंह

मण्डलेश्वर 3 श्री महेश कुमार चौहान

4

मण्डलेश्वर श्री चन्दन सिंह चौहान

5 श्री धर्मेन्द्र सोनी

श्योपुर सारणी

कहांको पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(4)

(6)

उज्जैन

बड़नगर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

नागदा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डलेश्वर

बड़वाहा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डलेश्वर

सनावद

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बैरसिया

भोपाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 554-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

नाम

कहां से क्रमांक

(3) (2)

(1)

1

भोपाल श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ

2 श्री ओंकार नाथ

महू सारणी

कहां को

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

खण्डवा

खण्डवा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

देवास

देवास

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

1745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 555 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से , उनके द्वारा , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1 श्री आशीष दीक्षित

श्योपुर 2

दमोह श्री संजय कृष्ण जोशी

टिप्पणी

1.

सारणी

कहां को

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

इंदौर

महू

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

सीहोर

सीहोर

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 500 - गोपनीय - 2010 - दो- 2-1-2010 ( भाग - बी ) , दिनांक 19 जून 2010 जहां तक इसका संबंध श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , विद्युत् अधिनियम , भोपाल का, भोपाल से मण्डला स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री ओंकार नाथ , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , महू जिला इंदौर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 1 जून 2010

क्र. ए- 1402-तीन-6-4-81 भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 2525-तीन-6-4-81 भाग- तीन, दिनांक 29 जून 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-

क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित 'स्पेशल कोर्ट का नाम

क्षेत्र जिसके लिये विशेष

न्यायाधीश की नियुक्ति

कीगई

(1)

(2)

1

(3)

(4)

राजस्व जिला दतिया

सुश्री मीना सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश दतिया.

विशेष न्यायालय , दतिया [भाग 1 1746

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

No. A- 1402 - III- 6-4-81 -Pt - V.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 2525 - III - 6-4-81 Pt - III , dated 29th June 2006 , namely : -

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2 , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

Name and Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

(1)

1

Special Court Datia

Revenue District , Datia

Sushri Meena Singh , Additional Sessions Judge , Datia.

क्रं. ए- 1400-तीन-6-4-81 भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 3321- तीन-6-4-81- पांच, दिनांक 17 सितम्बर 2009 को अधिष्ठित करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 2 ) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नंबर ( 3 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नंबर (4 ) में वर्णित राज्य शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 4 अगस्त 2006 द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात् : -

अनुसूची

क्रमांक

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(4)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष

न्यायाधीश की नियुक्ति

की गई

(3)

(1)

(2)

विशेष न्यायालय, ग्वालियर 3-ए श्री रूचिर शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन तहसील डबरा के पुलिस थाना डबरा, पिछोर, आंतरी, बिलौआ, गिजौरा और तहसील भितरवार के पुलिस थाना भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चीनोर के क्षेत्र.

No. A- 1400- III - 6-4-81 - V . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) , the High Court of Madhya Pradesh , in supersession of its notification No. D - 3321 - III - 6-4-81 - IV , dated 17th September 2009 hereby appoints the following Additional Sessions Judge , Specified in column No. (2) of the schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in column No. (3 ) of the said schedule as the Presiding Officer of the Special Court mentioned in column No. (4 ) thereof, established by the State Government , vide Law and Legislative Affairs Department , Notification No. 1-7-81 - XXI B ( 1 ) , dated 4th August 2006, from the date of 1747 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010

assumption of charges as the Presiding Officer by him , namely :-

SCHEDULE

No.

Name and Designation of Presiding Officer in respect of appointment of Special Judge

Areas for which

appointment made

inSpecial Court

(3)

Name of the Special Court established by the State Government (4) (1)

(2)

3-A

Special Court , Gwalior Shri Ruchir Sharma , IInd Additional District and Sessions Judge, Gwalior .

The area of Police Stations Dabra , Pichhor , Aantri , Billoa , Gizzora ofTehsil Dabra and Police Station Bhitarwar , Bailgada , Kariya , Chinnorre of Tehsil Bhitarwar under Gwalior Sessions Division .

Jabalpur , the 30th June 2010

No. B - 2641 - III - 6-3-57 - IX. In exercise of the powers conferred by Sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. C - 582 - III - 6-3-57 - IX Jabalpur dated 13th February 2009 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157 , 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take çognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely : ---

TABLE

S. No.

Head Quarter

(3)

Local Area (4)

(1)

Name of Magistrate (2)

1

Bhopal

Shri Manoj Kumar Tiwari (Sr.) , Xth CJ - I and ACJM , Bhopal .

Bhopal , Sehore, Ujjain , Guna Ashoknagar , Indore , Shajapur , Ratlam , Khandwa , Burhanpur , Sagar , Vidisha , Hoshangabad , Harda , Betul , Gwalior , Jabalpur , Satna, Morena , Narsinghpur , Rewa , Neemuch , Bhind , Katni , Chhatarpur , Shahdol , Umaria , Anuppur, Chhindwara & Sehopur .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्र. 229 - स्था.सैट- 2009.- श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 24 मई से 18 जून 2010 तक, कुल छब्बीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे, अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते . अतः अवकाश अवधि दिनांक 24 मई 2010 से 18 जून 2010 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-07-16.29.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-07-16.29.Ordinary.