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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 July 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
30
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-07-23.30.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010- श्रावण 1 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(3) संसद्के अधिनियम ,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के / पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010 क्र. ई. 5-670- आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

क्र. ई. 5-779 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री रामकिंकर गुप्ता, आयएएस , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर को दिनांक 24 जून से 24 जुलाई 2010 तक, इकतीस दिन का अर्द्धवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

1749

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

[ भाग 1 1750

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(3) श्री रामकिंकर गुप्ता को अर्द्धवेतनिक अवकाश अवधि में, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व के वेतन भत्तों का अर्द्धवेतन व भत्ते देय होंगे.

विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 द्वारा दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 28 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-762- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आय.ए.एस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन एवं पशुपालन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 द्वारा दिनांक 15 जून से 6 जुलाई 2010 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 से 30 जून 2010 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी.

क्र. ई . 5-326- आयएएस लीव-5- एक.-(1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 2 से 11 जून 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 14 जून 2010 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पन्त, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010 क्र. ई . 5-782- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री भरत कुमार व्यास, आय.ए.एस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 30 जून 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ. 1 (ए) 60-1993-ब- 2-दो. श्री आर. पी. सिंह, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड , मुख्यालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 12 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक, कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 10 , 11 जुलाई एवं 14 , 15 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्य श्री विशद तिवारी , एडीशनल कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड , मुख्यालय मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2010

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड , मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. 5-348- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) डॉ. राजन एस . कटोच, आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड , मुख्यालय , मध्यप्रदेश जबलपुर के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर अवकाश अवधि में उनका कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त पद के कार्य से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी . सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी . सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. 1 (ए) 400-88 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, रा.अ.अ. ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 30 जून से 11 जुलाई 2008 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 29 जून 2008 एवं 12, 13 जुलाई 2008 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ तथा दिनांक 12 से 18 जुलाई 2008 तक, कुल सात दिवस एवं दिनांक 28 जुलाई से 4 अगस्त 2008 तक, कुल आठ दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. एफ -1 ( ए) 150-1990- ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 द्वारा श्री संजय व्ही . माने , भापुसे , महानिरीक्षक, जेल , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 17 मई से 11 जून 2010 तक, कुल छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए प्रदान की गई थी.

( 2 ) राज्य शासन द्वारा श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को उपरोक्तानुसार स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश में से दिनांक 7 से 11 जून 2010 तक, कुल पांच दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उक्त अवधि का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेगी.

भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. एफ-1 (ए ) 107-86- ब- 2- दो. श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश ( एक्स इंडिया ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे , की अवकाश अवधि में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) श्री विजय कुमार सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( अअवि) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

क्र. एफ -1 ( ए) 145-90- ब-2- दो. श्री अरविन्द कुमार, भापुसे ,. अति. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को मित्र की पुत्री के विवाह संबंध में वर्कशायर इंग्लैण्ड ( यू.के. ) जाने हेतु दिनांक 25 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 14 से 24 जुलाई 2010 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश 1752

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

1 . विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

(2) श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे की अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(3 ) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस . मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 2 ) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री आलोक रंजन, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर, जोन ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5) अवकाशकाल में श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे , उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर , जोन ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजन कटोच , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010 (5 ) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. एफ-1 (ए) 165-1989- ब-2-दो. श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2010 द्वारा दिनांक 31 मई से 5 जून 2010 तक, छः दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 30 मई एवं 6 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ सहित स्वीकृत किया गया है . स्वीकृत अवकाश से अधिक अवकाश लाभ लिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उन्हें दिनांक 6 से 11 जून 2010 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है.

क्र. एफ -1 (ए) 272-80-ब-2-दो. श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल 4 दिवस का अर्जित अवकाश ( एक्स इंडिया ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

( 2 ) राज्य शासन द्वारा श्री यू. सी. षड़ंगी, भापुसे को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 10-11 एवं 17-18 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(3 ) श्री यू. सी. षडंगी , भापुसे , की दिनांक10-18 जुलाई 2010 तक अवकाश अवधि में श्री योगेश मुदगल, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

भाग 1 ]

1753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(4) यू. सी. षडंगी , भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर, उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) अवकाशकाल में श्री यू. सी. षड़ंगी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे, अवर सचिव.

सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. एफ 2-73-2010- छब्बीस- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा- विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मजिस्ट्रेटों को पदानिहित करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

अ. किशोर न्याय जिलों के प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं क्र. बोर्ड और नाम पदनाम

उसका मुख्यालय

(2)

(3)

(1)

(4)

1 बड़वानी बड़वानी श्रीमती उषा गेडाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी 2 दमोह

दमोह श्रीमती नीलम मिश्रा, जे. एम. एफ. सी. , दमोह (1) (2)

(4) (3)

3 नरसिंहपुर नरसिंहपुर कु. समीक्षा सिंह, जे. एम. एफ. सी. , नरसिंहपुर 4 पन्ना

पन्ना श्रीमती सिद्धी मिश्रा, जे. एम. एफ. सी. , पन्ना राजगढ़

5 राजगढ़ श्री शमरोज खान, जे. एम. एफ. सी. , राजगढ़ 6 सिवनी सिवनी श्रीमती कृष्णा परस्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी.

No. F - 2-73-2010 - XXVI - 2.-In exercise of the power conferred by sub section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby desig- nates Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose , of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-

SCHEDULE - I

the

S. Name of the Name of No. Juvenile

Name of the Principal Magistrate & Designation Justice Board Districts & itsHead Quarter

(2) (1) (3) (4)

1 Barwani Barwani Smt. Usha Gedam, Chief Judicial Magistrate , Barwani

2 Damoh

Damoh Smt . Neelam Mishra, JMFC , Damoh

3 Narsingpur Narsingpur Ku . Samiksha Singh , JMFC , Narsingpur 4 Panna

Smt. Siddhi Mishra, JMFC , Panna Panna

Rajgarh

5 Rajgarh Shri Shamroj Khan , Chief Judicial Magistrate , Rajgarh

6 Seoni

Seoni Smt . Krishna Paraste , Chief Judicial Magistrate , Seoni.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीणा तेलंग, उपसचिव.

1754

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010 क्र. एफ 22-31-10-आठ.- भारत शासन भूतल परिवहन मंत्रालय क्रमांक एसओ 444 ( ई) , दिनांक 12 जून 1989 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पंजीयन चिन्ह के उपयोग के लिये उसके समक्ष कॉलम ( 2 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नंबर आवंटित करती है :-

सारणी

कोड नंबर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

(1)

(2)

एम. पी. -65 अनूपपुर

सिंगरौली

एम. पी. -66 अशोकनगर

एम. पी. -67

एम. पी. -68 बुरहानपुर

एम. पी. -69 अलीराजपुर

No. F - 22-31-10- VIII. In pursuance of Government of India Ministry of Surface Transport Notification S. O. 444 ( e ) , dated 12th June 1989. The State Government hereby allot to the registring authority specified in column ( 1 ) of the Table below, the code no specified in the column (2) there of for use in registration mark :-

TABLE

Registring authority (1)

Code No. (2)

MP-65 Anuppur

MP- 66 Singroli

MP-67 Ashok Nagar

MP-68 Burahnpur

MP-69 Alirajpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010 फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब (एक ) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

[भाग 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 23 जून 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , श्री दीप कुमार केसरवानी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर को , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण करने के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात्:-

राजस्व जिले

( 1 ) जबलपुर, ( 2 ) नरसिंहपुर, (3 ) दमोह , ( 4 ) सिवनी, (5) सतना, ( 6 ) पन्ना, ( 7 ) शहडोल, ( 8 ) कटनी.

F- No. 1-5-96- XXI - B ( One) -In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( No. 49 of 1988 ) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96- XXI - B (One) , dated 23rd June 2010, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Deep Kumar Kesarwani , Additional Sessions Judge , Jabalpur as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising in the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clause (a) and (b) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation namely :-

Revenue Districts

(1) Jabalpur , (2) Narsinghpur , (3 ) Damoh , (4) Seoni , (5) Satna, ( 6) Panna , (7) Shahdol , ( 8) Katni .

फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस ब( एक) .-मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 36 , सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , ( 1 - क ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 मई, 1981 , को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर में विशेष न्यायालयों के गठन से है. और जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) में प्रकाशित हुई थी, आंशिक अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित निम्नलिखित विशेष न्यायालयों का उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शाए गए क्षेत्रों के अधीन आने वाले भाग 1 ] .

1755

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

मामलों के विचारण के संबंध में गठन करता है , अर्थात् : -

सारणी

क्षेत्र विशेष न्यायालय

अनु

क्रमांक

(2)

(1)

(3) 1. पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.

ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र.

2. द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.

ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसी रोड, कम्पू. जनकगंज, गोला का मंदिर बहोड़ापुर, महिला थाना पड़ाव, जी. आर. पी. (बी. जी. , एन. जी. ) आर. पी. एफ.

3. तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय .

4. द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय .

सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी , तिगरा, पनिहार, बेहट , बिजौली , भंवरपुरा , महाराजपुर , हस्तिनापुर, अरोनी तथा उटीला. सेशन खण्ड ग्वालियर के अंधीन पुलिस थाना डबरा , पिछौर, आंतरी बिलौआ, गिजोरा , भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनौर.

F. No.1-7-81 - XXI- B ( I) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , ( 1 - A) and (2) of Section 6 ofthe Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) , and in par- tial supersession of this Department's Notification F. No. 1-7-81 -XXI- B (I ) , dated 19th May , 1981 , which was pub- lished in Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) on the same date , as far as it relates to the constitution special courts at Gwalior, the State Government in con- sultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby constitutes the special courts mentioned in column (2) of the Schedule below for the purpose of the said Act in relation to the trials of the cases falling under areas as shown in column NO . (3) of the said table namely : -

TABLE

No. Special Court (2)

Area (3) (1)

1 Court of Vth Additional Sessions Judge, Gwalior

All areas of Gwalior Sessions Divison ex- cluding the trritorial jurisdiction given to (1)

(2) (3) the Special Courts at serial No. 2 , 3 and 4 under Sessions Divi- sion Gwalior .

2 Court of IInd Additional Sessions Judge, Gwalior

Police Station Murar , Jhansi Road , Campu , Janakganj , Gola ka Mandir , Bahodapur , Mahila Thana Padav , GRP ( BG , NG) RPF under Sessions Divi- sion Gwalior .

3. Court of IIIrd Additional Sessions , Judge , Gwalior Police Stations Ghatigaon , Mohana , Purani Chawni , Tigra , Panihar , Behat , Bijoli , Bhawarpura , Maharajpura , Hastinapur, Aroni and Utila under Sessions Division

Gwalior.

4. Court of 11th Additional Sessions Judge , Dabra Police Stations Dabra Pichore , Antri, Billoa , Gizzora , Bhitarwar , Ballgada , Kaariya and Chinnore ,under Sessions Division Gwalior .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

फा. क्रमांक 17 (ई) 131 - इक्कीस ब( दो ) 10.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा, आयुक्त, कोष एवं लेखा , मध्यप्रदेश को ई- भुगतान प्रणाली से, जो कि वित्त विभाग , मध्यप्रदेश शासन की परियोजना है, संबंधित संविदा/ करार निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव. भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2010

पृ. क्रमांक 17 ( ई ) 131 - इक्कीस - ब ( दो ) 10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

1756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

[भाग 1 Bhopal , the 9th July 2010

7. श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अति. शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्वपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010. तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

F. No. 17 -E- 131 - XXI - B ( II) -2010 . In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 299 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh hereby authorises Commissioner , Treasuries and Accounts , Madhya Pradesh for executing contracts/ agreements relating to E-payment system which is a project of Department of Finance , Government of Madhya Pradesh .

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. J. KHAN , Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2010

'क्र.1770-एफ- 10-70-07-तेईस - योआ .सां..- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 ( क्रमांक 19 सन् 1995 ) की धारा 4 (एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ तथा जिला सीधी की जिला योजना समितियों में , अशासकीय सदस्यों की संख्या का निर्धारण क्रमशः 10, 10 किया जाता है .

फा. क्रमांक 1 ( बी ) 3-2004- इक्कीस - ब (दो ). - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2010 जिसके पृष्ठांकन प्रतिलिपि में टंकित त्रुटि हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है. राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2004 एवं 16-7-2004 द्वारा नियुक्त निम्न. शा. अभिभाषक/लेखाधि. अति. लोक अभि. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है . यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010 1. श्रीगिरीश मुंगी , शा. अभिभाषक/लोक अभियोजक, देवास , दिनांक 6-10-2004 से प्रथम तीन वर्ष 6-10-2007 तद्वपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 6 अक्टूबर 2010 तक.

2. श्री गजेन्द्र वशिष्ठ , अति.शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक , देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

क्र. 1771 - एफ-10-70-07-तेईस- यो. आ. सां.. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 10-70-07-तेईस-यो.आ.सां. दिनांक 16 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

3. श्री हेमन्त शर्मा , अति. शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास , दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

Bhopal the 16th July 2010 4. श्री जगदीश वर्मा , अति. शा . अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास , दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

No. 1772 -F.10-70-07 -XXIII -P.E.S .--In exercise of the powers conferred by sub - section 1 of section 4 of Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam 1995 ( No. 19 of 1995) the State Government hereby declares that there shall be 10 non - official members in the each of District Planning Committees of districts Jhabua and Sidhi .

5. ' श्री गोपाल चन्द्र तिवारी , अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , G. P. KABIRPANTHI , Dy.Secy. 6. श्री हिमलेश शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील सोनकच्छ, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

1757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

भाग 1 ]

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. एफ- 11-4-2009- तीस. राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ 11-4-09- तीस , दिनांक 18 जनवरी 2010 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 16 - में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम , 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है :-

स्वामित्व

क्षेत्र सीमांक

धार्मिक पूजा के

राज्यस्वीय क्षेत्र जो

तहसील स्थानीय क्षेत्र

जिला

राज्य

अधीन है अथवा

संरक्षण में सम्मिलित

स्मारक का नाम

नहीं

होना है

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(3)

(1) (2)

(4)

हां.

खसरा नं.

मध्ययुगीन दो

मध्यप्रदेश शिवपुरी पिछौर कुण्डलपुर

पटवारी हल्का

ग्राम

बुर्ज एवं

शासकीय

0.010

नंबर 244

मऊकुण्डरछा

प्राचीन मंदिर,

0.050

शासकीय

245

मण्डप, कुण्ड

निजी

0.270

246

व स्थल पर

0.020

निजी

247

पड़ी प्राचीन

शासकीय

0.120

248

मूर्तियां

शासकीय

0.010

249

शासकीय

0.010

250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीना वर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-6-89 -इक्कीस- ब- ( एक).- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का सं. 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 " 1758

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

[ भाग 1 दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

संशोधन

( 1 ) उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 38 ,46-1 और 47-1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

(1)

(2)

2

श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उज्जैन 38

श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर) विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) , अधिनियम, 1989 रतलाम

46-1

श्री वी . एल. झा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989, नीमच 47-1

श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.

(3)

(4)

उज्जैन

उज्जैन

रतलाम

रतलाम

नीमच

नीमच

कटनी

कटनी".

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा , जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Depart- ment's Notification F. No. 1-6/89 - XXI - B ( I) dated 3rd April , 1998 , which was published in the " Madhya Pradesh Gazette Part - I " dated 17th April , 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 2 , 38 , 46-1 and 47-1 and entries relating therero , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-

S. No.

(1)

Name and designation of the Judge (2)

"2. Smt . Shashi Kala Chandra , 1st Additional Sessions Judge , Ujjain .

38. Shri Vinod Kumar Dubey (Senior) Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Ratlam .

46-1 Shri V. L. Jha , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Neemuch .

47-1. Shri Avnindra Kumar Singh , Additional Sessions Judge , Katni .

Special Court

Local area/ Session division (3)

(4)

Ujjain

Ujjain

Ratlam

Ratlam

Neemuch

Neemuch

Katni

Katni ." .

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

1759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462 011

आदेश

भोपाल , दिनांकं 1 जुलाई 2010

क्र. एफ. 2-01-2010- एक- 927.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डॉ. सुतेश शाक्या, निज सचिव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्टॉफ आफिसर के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/-पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100+ 6,600/- में पदोन्नत किया जाता है.

2. आयोग में स्टाफ अधिकारी का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3- 7-2002-3-1 , दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.

हस्ता./- (अनुपम राजन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. 1844 मप्रविनिआ-2010.-विद्युत् अधिनियम , 2003 की धारा 87 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2159-विनिआ-04, दिनांक 10 अगस्त, 2004 एवं अधिसूचना क्रमांक 1425-विनिआ-2006 , दिनांक 3 जून, 2006 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग , एतद्वारा , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है.

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा. 3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये " राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली विनियम, 2004" द्वारा शासित होगी.

4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा. 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण , राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय , भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे . राज्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे-

क्रमांक (1)

सदस्य का नाम (2)

पता (3)

वर्ग (4) 1

डॉ. भावना झारिया

शैक्षणिक एवं अनुसंधान

प्रवाचक ( इलेक्ट्रानिक्स ) , शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , जबलपुर.

2

श्री चन्द्रकांत गौर

कृषि

कृषक, हरदा द्वारा भारतीय किसान संघ, 103/4, शिवाजी नगर, भोपाल.

[ भाग 1 1760

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(4) (2)

(3)

(1)

परिवहन 3

श्री आर. के. मिश्रा

मुख्य विद्युत् वितरण अभियंता द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल्वे, तृतीय तल , महाप्रबंधक भवन, इंदिरा मार्केट, जबलपुर (म. प्र. ) 482068 .

उद्योग 4

श्री द्वारिका गुप्ता

विंध्य चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, श्रीमान चौक बाजार , सतना-485001 .

वाणिज्य एवं उद्योग 5

श्री एम. के. देब

कंसोलिडेटिड इनर्जी कंसलटेंट्स लिमिटेड, इनर्जी टावर, 64 - बी सेक्टर, चेतक पुल के समीप, गोविंदपुरा, भोपाल (म. प्र. ) .

उद्योग श्री गौतम कोठारी

6

श्रेयांस, 231 , साकेत नगर, इंदौर 452018 .

श्रमिक/कर्मचारी श्री हेमंत तिवारी

7

मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ बी-138, पैलेस ऑर्चर्ड, कोलार रोड, भोपाल.

उद्योग 8

श्री खालिद रहमान

ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मेसर्स नूर टैक एण्ड फैब प्रा . लिमिटेड, रेल्वे लाईन के समीप, औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियर ( म. प्र. ) .

कृषि श्री मनोहर चौधरी

9

किसान विकास मंच समिति जिला बुरहानपुर, कृषि भवन, कृषि उपज मण्डी, बुरहानपुर (म. प्र. ) .

उपभोक्ता 10

डॉ. प्रवीण अग्रवाल

सजग प्रकोष्ठ समिति श्री बृजभूषण हाऊस, दौलतगंज, ग्वालियर 474001 .

शैक्षणिक एवं अनुसंधान 11

श्री राधवैय्या

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान , गोविन्दपुरा , भोपाल.

गैर-शासकीय संगठन 12

श्री राहुल दोन्दे

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत खेरमाई मंदिर , राइट टाउन, जबलपुर.

उपभोक्ता 13

श्री एस. एस. रघुवंशी

वरिष्ठ नागरिक मण्डल , ई -6/2 , अरेरा कालोनी, भोपाल-462016.

वाणिज्य 14

श्री सुरेश कुमार गोपीकिशन अग्रवाल

छिन्दवाड़ा चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज , गांधी गंज , छिंदवाड़ा 480002 .

वाणिज्य 15

श्री श्यामबाबू अग्रवार

राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ, राजधानी भवन , लालसिंह पार्क , 39 लखेरापुरा, भोपाल .

वाणिज्य 16

डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल फेडरेशन ऑफ एम. पी . चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उद्योग भवन, द्वितीय तल , 129 - ए मालवीय नगर, भोपाल 462003 .

1761 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(4)

(3)

(1)

(2)

उद्योग 17

श्री विपिन कुमार जैन म. प्र. लघु उद्योग संघ , ई-2/30 अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल 462016 .

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे.

आयोग के आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, आयोंग सचिव.

Bhopal , dated 15th July, 2010

No. 1844- MPERC - 2010 .--In exercise of powers under Section 87 ( 1 ) of Electricity Act , 2003 and in supersession of earlier notification No. 2159 - MPERC - 2004 , dated 10th August , 2004 and Notification No. 1425- MPERC - 2006 , dated 3rd June , 2006 , the Commission hereby re - establishes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M. P. Official Gazette .

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under section 88 of the Electricity Act, 2003 .

3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC Constitution of State Advisory Committee and its functioning Regulation 2004 .

4. The term of post of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette .

5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex - officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principle Secretary of Food , Civil Supplies and Consumers Protection , GoMP shall also be the ex - officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows :-

Category (4)

Address (3)

Name (2)

S. No. (1)

Academic & Research 1

Dr. Bhawana Jharia

Reader (Electronics) ,

Government Engineering

College , Jabalpur

Agriculture 2

Shri Chandrakant Gaur

Farmer , Harda C/ o Bhartiya Kisan Sangh , 103/4 , Shivaji Nagar, Bhopal

3.

Shri R. K. Mishra

Transport

Chief Electrical Distribution Engineer, C/o General Manager West Central Railway, 3rd Floor, GM'sBuilding Indira market , Jabalpur ( M. P. ) 482 068

Industry 4

Shri Dwarika Gupta

Vindhya Chamber of Commerce and Industries , Shriman Chowk Bazar, Satna - 485 001 (Μ.Ρ. ) 1762

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

[ भाग 1

(3)

(4) 5

Shri M. K. Deb

Commerce & Industry

Consolidated Energy Consultants Ltd. Energy Tower , 64-B - Sector, Near Chetak Bridge , P. O. Govindpura , Bhopal (M. P.)

6

Shri Gautam Kothari

Industry

Shreyas , 231 , Saket Nagar Indore -452 018

7

Shri Hemant Tiwari

Labour/Employee

Madhya Pradesh Bijli Karmachari Mahasangh , B - 138 , Palace Orchard , Kolar Road, Bhopal .

8

Shri Khalid Rehman

Industry

Gwalior Industries Association , M/S Noor Tech & Feb. Pvt . , Ltd. , Near Railway Line , Industries Area , Gwalior (M.P. )

9

Shri Manohar Choudhary

Agriculture

Kisan vikas Munch Samiti , Zila Burhanpur, Krishi Bhawan , Upaj Mandi , Burhanpur (M.P. )

10 Dr. Praveen Agrawal

Consumers

Sajag Prakoshtha Samiti , Sri Brijbhushan House, Daulatganj , Gwalior-474001

11

Shri B. V. Raghavaiah

Academic & Research

Central Power Research Institute , Govindpura , Bhopal

12.

Shri Rahul Donde

NGO

Akhil Bharatiya Grahak Panchayat , Khermai Mandir, Wright Town , Jabalpur .

13 Shri S. S. Raghuvanshi

Consumers

Varishtha Nagrik Mandal , E-6/2 , Arera Colony, Bhopal

14

Commerce Shri Suresh Kumar Gopikishan Agrawal

Chhindwara Chamber of Commerce & Industries , Gandhi Gunj , Chhindwara - 480002

15

Shri Shyambabu Agrawal

Commerce

Rajdhani Vastra Vyavasayi Sangh , Rajdhani Bhawan , Lalsingh park, 39 Lakherapura , Bhopal

16 Dr. Virendra Kumar Gangwal

Commerce

Federation of M. P. Chamber of Commerce and Industry, Udyog Bhawan , IInd Floor, 129 - A , Malviya Nagar , Bhopal 462 003

17 Shri Vipin Kumar Jain

Industry

M. P. Laghu Udyog Sangh , E - 2/30 Arera Colony, Mahavir Nagar , Bhopal-462 016

6. Secretary to the Commission shall be the ex - officio Secretary to the State Advisory committee .

By order of the Commission ,

P K. CHATURVEDI , Commission Secy.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

1763

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 887 - भू-अर्जन-34-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) हरदा खिरकिया

0.405 हे./

1.00 एकड़

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया.

पड़वा पटवारी हल्का 29 .

माचक उपनहर की छीपाबड़ माईनर निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन , हरदा/अनुविभागीय अधिकारी , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 जुलाई 2010

प्र. क्र. 02 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुका

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) रायसेन

जलाशय योजना बेगमगंज टिकारी.

0.591 0.271

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 , सागर.

2 4 6

1.352

0.200 0.271 0.160 1764

(4)

(2)

(3)

(1)

9

0.817

0.926

10

0.656

100

0.117

7/4

7/6

1.214

8

0.210

101/1

0.631

101/2

0.146

102

0.340

0.142

103

1.623

124

125

0.825

151/125 1.834

152/125 0.833

0.409

104

2.016

105

106

0.332

0.166

107

0.332

108

0.315

112/1

0.210

1.782

113/2

113/1

0.243

1.061

114

0.243

145/113/1

0.202

109

110

0.166

0.315

111/2

112/2

1.214

0.543

144/113/1

0.720

145/113/2

116

0.259

118

0.777

119

0.275

120

0.364

0.142

122

121/2/2/1 1.497

1.497

121/2/1/2/2

1.537

121/2/1/1

1.497

121/2/2/1

1.157

126

6.945

127

0.300

128

1.757

129

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(5)

(6) 0.600

0.080

0.656

0.117

0.163

0.190

0.631

0.146

0.340

0.142

1.623

0.825

1.834

0.833

0.409

1.200

0.332

0.166

0.332

0.315

0.210

1.497

0.243

1.061

0.243

0.202

0.166

0.315

1.214

0.543

0.720

0.259

0.777

0.275

0.364

0.142

1.497

0.400

1.123

1.110

1.157

6.945

0.300

1.757 1765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

4.270

4.270

130

1.598

1.598

148/123

1.200

1.200

131/2

0.368

0.368

146/124

41.521

48.237

योग ..

(6) (5)

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज , जिला रायसेन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. 508- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

रकबा अर्जन हेतु सम्पादित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

(4)

(3)

(2)

(1)

0.28 नलखेड़ा

शाजापुर

3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली.

2.28

2.56

0.29

2.32

टेल माईनर निजी भूमि ग्राम कोहडिया.

2.61

महायोग 3 एल माईनर 5.17

3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम टोलक्याखेड़ी. योग .. 3 एल माईनर टेल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली. योग : टेल माईनर एवं टेल माईनर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बिजनाखेड़ी तालाब की कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.

माईनर 3 एल एवं टेल माईनर के निर्माण हेतु.

नोट- भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर- नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1766

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. क- 996- भू- अर्जन10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नं .

(6)

(7) सागर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभांग भ/स सागर संभाग क्र . 1 . बीना-कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद कंजिया मार्ग किरोंद से किर्रावदा मार्ग.

ग्राम कुल (1) (2) (3) (4) कुल रकबा (हे . में ) (5) बीना किरोंद 7 1.93 कालूखेड़ी 15 2.34 मुड़ियानायक 21 5.34 भिलावली 24 2.55 किर्रावदा 8 1.20 कुल योग .. 75 13.36

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 8अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

餐

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्बजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(4)

सीहोर इछावर

(3) बोरदीकलॉ

12.62 एकड़ 5.107हे.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

(6) बोरदीकलॉ जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

1767 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ/ भू- अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय , इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 18 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

घाटीगांव

4.910

ग्वालियर

पार

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 19 -अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

चीनौर

बनवार

24.509

ग्वालियर

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्र. 20 - अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

(5)

ग्वालियर चीनौर

1.672

पुराबनवार

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21 -अ-82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

ग्वालियर घाटीगांव

20.195

झांकरी

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(

क्र. 22-अ- 82- भू-अर्जन-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

3.062

ग्वालियर घाटीगांव पिपरउआ

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर .

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1769 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 7- अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

12.110

ग्वालियर ग्वालियर द्वारिकागंज

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र 2, जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव फार्म एक ( 3 )

सर्वे क्र. सर्वे क्र. नहर में आने का कुल वाले क्षेत्र का रकबा

रकबा

0.290 0.25

338मि. - 1 338मि.-2 0.100 0.100

336

0.350 0.01

337

0.200 0.02

342

0.320 0.32

0.560 0.340

346

347

1.080 0.410

352

0.800 0.330

353मि.- 1 0.640 0.390

382

2.010 1.05

396

3.340 0.17

397

0.36

1.400

398

1.400 0.52

1.050

355

0.38

354

1.080 0.74

0.450

349

0.160

0.14

0.450

348

344

0.450 0.13

328

0.620 0.020 1770

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

0.040

339

0.040

343

0.230 0.230

1.770 0.90

387

356

0.580 0.16

0.360 0.29

343/426

1.090 0.760

421

0.04

340

0.02

0.67

0.03

341

4.96

399

1.30

0.49

0.49

401

0.84

0.61

394मि. -3

1.34

393

0.72

0.02

3.14

391

383

0.12

0.84

1.14

388

0.58

12.11

कुल..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 8 - अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(3)

(4)

(2)

टांकोली

2.480

ग्वालियर ग्वालियर

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

[फार्म एक ( 3 ) ] हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव सर्वे क्र. सर्वे क्र. नहर में आने का कुल वाले क्षेत्र का रकबा रकबा

0.690

498

0.01

0.850

500

0.20

1.120

501

0.01 भाग 1 ]

1771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) 508

0.210 0.17

509

0.37

0.420

511

0.37

0.630

519

0.310 0.07

507 मि. 1 0.260 0.16

510

0.210 0.19

0.520

516

0.37

517

0.520 0.32

529

1.390 0.020

564

1.000 0.100

507/2 0.260 0.12

2.48

कुल ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9- अ-82- भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

का नाम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

9.330

ग्वालियर निढ़ावली

ग्वालियर

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 जिला ग्वालियर

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

[फार्म एक ( 3 ) ]

हरसी उत्तस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र. सर्वे क्र. नहर में आने काकुल वाले क्षेत्र का रकबा रकबा

599

0.600 0.03

600

0.420 0.21

601

0.110 0.11

602/1

0.61

0.08

603

0.790

0.31 [भाग 1 1772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(6) (3)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.210

609

0.18

0.37

0.640

610

0.46

0.560

615

1.250 0.87

617

0.43

0.490

618

0.290 0.27

619

0.480 0.08

629

0.32

1.750

668

669

*1.490 0.43

0.840

674

0.28

0.53

0.840

790

0.20

785

1.070

786

0.730 0.13

0.420

788

0.40

0.45

0.900

789

0.270 0.03

791

795

0.270 0.10

0.270 0.11

796

797

0.170 0.17

0.140

798

0.14

0.130 0.05

799

0.380

800

0.25

0.37

0.530

801

802

0.37

0.450

1.690 0.52

630

0.220 0.22

602/2

0.070

0.070

602/3

0.02

604

0.20

0.25

0.07

611/1

611/2

0.32

0.14

1.52

0.14

807

0.02

806

0.28

0.41

0.04

804

0.30

803

0.31 1773 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(6) (1)

(3)

(4)

(5)

(2)

0.40

811

0.03

0.02

612

0.18

614

0.67

0.01

9.33

कुल..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. 5842- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भू-अर्जन अधिनियम

तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(5)

(6)

(4)

(2) (3)

ग्राम - जामलापानी

सौसर

छिन्दवाड़ा

ब.नं. - 155

प.ह.नं. - 18

0.339 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली

जामलापानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

रा.नि.मं. -सौसर.

सम्पत्तियां).

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. क्यू- कोर्ट- कले. - राजस्व भू-अर्जन- प्र.क्र. 06-अ-82-2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होत्ता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल क्षेत्रफल

सर्वे नं.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.

रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) भिण्ड भिण्ड

बरही

1026

0.464

1034

0.032

1025

0.210

भिण्ड- इटावा मार्ग पर बॉर्डर चेकपोस्ट निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.

1021

0.120

आयुक्त, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग , ग्वालियर वास्ते प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल .

1020

0.500

1018

0.538

1019

0.560

1013

0.391

1012

0.210

1004

0.131

1010

0.290

1011

0.140

1009

0.220

1005

0.079

1006

0.120

1007

0.320

1008

0.180

682

0.222

0.020

681

683

0.126

0.310

674

676

0.009

678

0.044

679

0.110

*680

0.878

1376

0.090

1375

0.190

1377

0.880 1775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.157

1378

1373

0.352

0.370

1374

1372

0.247

1371

0.288

1343

0.200

0.355

1345

1344

0.370

1342

0.080

0.070

1341

1346

0.166

1340

0.010

0.200

1339

0.150

1337

0.180

1336

0.111

1335

0.030

1338

0.480

1128

1129

0.230

0.137

1130

0.110

1134

1133

0.140

1132

0.251

1135

0.066

1136

0.035

0.074

1137

1332

0.069

0.020

1334

0.019

1556

0.233

1557

1558

0.049

1022

0.142

1024

0.057

1035

0.015

12.826.

योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 1663- भू.अ.अ.- 2010-11- रा.प्र.क्र.1-अ--82-वर्ष 09-10. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

तहसील/ तालुका

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) दमोह

0.90

तेन्दूखेड़ा पिंडरई पांजी

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ ./स. ) संभाग , दमोह .

अजीतपुर - खमरिया पहुंच मार्ग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. ( भ/स ) संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में (4) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 13 जुलाई 2010

प्र. क्र. 55- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7.52

छतरपुर गौरिहार खड़ेही

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत ( 1 ) सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 की माइनरो सहित , ( 2 ) खड़ेही वितरक नहर की खडेही दायी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत ( 1 ) सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 की माइनरो सहित , ( 2 ) खड़ेही वितरक नहर की खड़ेही दांयी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 62 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2) (3)

(4) गौरिहार

2.756 छतरपुर

चक रसूला-2

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर तक पर भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 63 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4) गौरिहार

5.433 छतरपुर

गुमानपुर नयाताल

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दायी माइनर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

1778

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 64- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) (3)

(1)

(4)

7.335 छतरपुर गौरिहार मिश्रनपुरवा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर , बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 65- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3)

(4) (2)

(1)

गौरिहार कदैला

15.176 छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर , कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर, नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर तक पर भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 66 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

18.550

गोयरा

गौरिहार

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा, नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1 , गोयरा दांयी सबमाइनर क्र. 2 , गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3 .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1 , गोयरा दांयी सबमाइनर क्र. 2 , गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3 तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 68 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4)

4.200 छतरपुर

कुर्मिनपुरवा

गौरिहार

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर गुमानपुर मरकटहार वाई नहर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर, गुमानपुर मरकटहार वाई नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

1780

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 69- अ -82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2) (3)

(4)

0.420 छतरपुर गौरिहार अजीतपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौडी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 70- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4)

5.280 छतरपुर गौरिहार बछेड़ाखेड़ा

( 2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर तक पर भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1781

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 71 - अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) गौरिहार कौथेहा

0.660 छतरपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

(3)

प्र. क्र. 72 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

4.140 गौरिहार बसराही

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माईनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माइनर तक भू-अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

1782

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 73 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) . (3)

(1)

(4)

11.800 छतरपुर गौरिहार नीवीखेड़ा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खडही दाई माइनर एवं सरबई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खडेंही दाई माइनर एवं सरवाई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 76- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.371 छतरपुर गौरिहार फतेहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन. 2

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1783

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 77- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.700 छतरपुर

रामपुर घाट

गौरिहार

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 78- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसुके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

1.500 छतरपुर गौरिहार गुमानपुर मरकटहार

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर तक पर भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

1784

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

प्र. क्र. 90 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4) चंदला

8.850 छतरपुर

व्यास बंदौरा

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना , दिनांक 13 जुलाई 2010

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ-10- पत्र क्र 645- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

3.020 सतना नागौद लालपुर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- नागौद.

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.

भाग 1 ]

1785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- 10- पत्र क्र 646- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

नागौद

7.179

सितपुरा

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद.

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 3 - अ - 82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन . नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

खसरा

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4) भोपाल बैरसिया

45

0.500

धतुरिया

48

0.800

0.200

42

38

0.200

37

1.000

54

0.450

90

1.000

1.12

0.100

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी , संभाग , गंजबासौदा.

संजय सागर ( बाह ) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

[भाग 1 1786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

113

0.200

0.100

114

0.400

93

0.300

94

0.300

144/1

0.360

144/2

0.200

243

0.200

242

0.450

244

1.000

246

0.150

644

योग .. 7.910

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) बैरसिया में देखा जा सकता है.

क्र. 4- अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा रकबा (हेक्टर में. )

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

88

0.162

भोपाल बैरसिया पुराखाना

0.504

89

0.234

94

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी, संभाग, गंजबासौदा.

संजय सागर ( बाह ) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

0.126

98

121/2

0.106

1.400

120

0.300

229

0.490

254

3.00

371

0.500

372

1.500

377/1 /ख

377/2

0.200

1.400

369

382

0.100

1.400

394

0.500

394/447 भाग 1 ]

1787

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(1)

(3)

(2)

(4)

0.100

0.200

398 401 403

0.600

12.822

योग.

(5)

(6) (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) बैरसिया में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 1078 - भू- अर्जन- 2010-प्र.क्र. 30-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन. ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

26.571 बड़वानी गोठान्या

बड़वानी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 1788

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील/

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

तालुका

कुल . स्कबा

अर्जित किये जाने वाला रकबा

(हेक्टेयर में )

(7) (2)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

0.486

0.559

सिलवानी/ 58

रायसेन

साजखेड़ा तालाब योजना.

1.266

0.919

57

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

इमलिया

0.226

0.158

56/2

0.364

0.364

83

0.599

0.546

71

70

0.279

0.279

0.202

0.202

59

0.862

0.862

60

5.860

48

9.179

0.283

0.194

49

1.343

1.343

69

0.125

0.125

61

2.853

2.853

66

0.632

0.632

64

0.470

0.470

65

0.722

0.089

53

0.482

0.482

100

104

0.251

0.251

0.522

0.522

106

0.101

0.081

163

1.639

0.129

50/1

0.555

0.555

67

0.583

0.583

68/3

1.133

1.133

68/1

1.133

1.133

68/2

2.035

1.959

73/1

76

0.278

0.278 1789 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1)

381/72/2/2 0.670

0.670

77

1.453

1.453

0.870

0.870

74,75/1/1

0.546

0.546

74,75/2/1

1.619

1.619

74,75/1/2

1.351

1.351

74,75/2/ 2

81/2

0.065

0.065

81/1

0.526

0.526

80/2/2/2,

0.809

0.809

90,91,92,93

87

0.089

0.089

0.182

88

0.182

80/1,90,91 , 0.363

0.363

92, 93 .

122/2

1.032

1.032

85/1

0.409

0.409

195

0.194

0.122

197/1

0.522

0.049

191

0.036

0.036

187/1

0.202

0.097

10.267

2.145

45,46/1

85/2

0.202

0.202

187/2

0.215

0.089

10.117. 8.159

45,46/2

80/2/1,

1.214

1.214

90,91,92,93

80/2/2/1 ,

0.709

0.709

90,91,92,93

0.057

0.057

94

98/1

0.130

0.130

80/2/2/3 ,

0.809

0.809

90,91,92,931

97

0.097

0.097

0.611

98/2

0.611

101

0.291

0.291

0.049

190

0.049

0.348

0.348

188

168

0.085

0.125

166/2

0.352

0.352

107

0.065

0.041

1.250

122/1/2

1.250

123/1

0.145

0.145

0.320

0.320

126,127/2 1790

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(7) (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.546

0.558

354,355

0.065

0.028

108

110

0.024

0.012

2.221

0.271

202,203/2

196

0.450

0.057

170

0.093

0.049

0.028

392/152

0.016

166/1

0.081

0.081

0.008

0.008

165

0.024

164/1/1

0.024

162

0.036

0.020

164/1/2

0.085

0.085

164/2

0.259

0.259

1.230

122/1/3

1.230

123/2

0.146

0.146

0.263

0.263

126,127/3

129

0.057

0.057

:

122/1/1

0.666

0.666

0.230

0.230

126,127/1

122/1/1/2 0.566

0.566

125

0.251

0.251

0.279

0.279

128

0.566

0.405

360,361/1

132

0.291

0.291

133

0.247

0.247

134

0.247

0.247

135

0.793

0.793

1.684

1.319

136,367/1

368

0.069

0.069

358

0.773

0.101

1.214

1.214

136,367/2

1.214

0.202

136,367/3

365

0.210

0.210

370

4.735

4.512

1.287

1.287

371,372,373

0.097

363/1

0.097

307/1

0.546

0.081

363/2

0.041

0.041

364/1

0.603

0.364

0.898

307/2

0.198

0.041

1.982

309,310/1

0.223

376

0.223

377/1/ 1/1/ 0.967

0.506

302

0.526

0.130 1791 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(7)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.914

0.041

303

0.129

379/4

0.129

0.425

304/1

0.930

0.283

0.283

379/2

378/2

1.011

0.372

0.202

0.202

375

379/3/2/2

0.555

0.304

378/1/2/2

0.336

0.336

379/1

0.786

377/1/1/2

0.786

375

0.381

0.381.

379/3/2/1

377/2

0.978

0.978

0.550

377/1/2

0.975

0.202

0.202

375,379/3 /2/2

0.636

0.304

119,120

121/2/1

1.133

1.416

119/120/

121/2/2

0.308

192/2

0.049

0.542

0.542

360, 361/2

364/2

0.644

0.506

0.648

364/3

0.020

0.202

0.202

119,120,121 /1

2.036

2.036

73/2

2.036

73/3

2.036

2.040

2.040

73/4

381/72/2/1 0.951

0.951

156

0.676

0.008

115.623 82.429

योग

0.337

1.882

सियरमउ

588

2.910

0.081

595,596

0.418

योग 4.792

2,3/1/1

1.364

1.364

देवकानी

4.067

4.067

4/1

5

1.043

1.043

0.474

0.474

2,3/1/2

0.733

0.733

2,3/2

2.023

4/3

2.023

10/2

0.231

0.231

0.830

0.830

4/2/1

4/2/2

1.214

1.214 1792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 9/1/2/1 .

1.214

1.214

0.607

10/1/2/1

0.607

9/1/2/2

1.416

1.416

10/1/2/2

0.405

0.405

9/1/1

1.777

1.777

9/2/2

1.214

1.020

9/2/1

3.193

0.668

9/3

4.407

1.781

9/4/2

1.214

1.214

9/4/1/1

0.809

0.648

9/4/1/2

2.380

2.096

10/1/1

1.283

1.283

15

0.352

0.352

1.594

1.416

23,24,25,

27/1

11

1.716

1.716

12

0.733

0.733

26/1

0.150

0.150

26/2

0.150

0.150

26/3

0.145

0.145

0.061

23,24,25, 0.534

27/2/3

1.230

16/1

0.445

16/2

1.230

1.230

42

0.061

0.372

44/1/1

0.251

0.607

0.522

0.121

45,52,53

54/1/3

47/1

0.659

0.659

47/2

0.166

0.166

0.981

0.356

45,52,53,

54/1/1

66

0.085

0.085

69/2

0.100

0.093

65/1/2

0.275

0.385

67

0.316

0.316

68

0.445

0.445

69/1

0.021

0.021

70

0.081

0.053

65/1/1

0.182

0.089

65/2

0.858

0.397

45.512

योग

35.894 भाग 1 ]

1793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6).

1/2/1

0.303

0.162

आमापानी खुर्द

2/1

1.518

0.708

1/2/2

0.506

0.506

2/2

1.315

1.315

1/1

1.065

1.065

4/1

0.405

0.405

5

0.174

0.174

0.041

2.023

75,77,78,79/2

2/3

1.271

0.923

87

0.105

0.105

89.

0.599

0.599

0.789

94

0.364

202/90

0.194

0.194

92/2

0.704

0.291

18/2

3.642

2.857

19

3.990

2.169

18/1

8.077

8.077

4/2

1.727

1.727

6

1.433

1.433

3/1

1.692

1.692

3/2

1.174

1.174

7

0.793

0.793

3.703

8

3.703

9

0.255

0.255

10/1

0.809

0.809

17/1

1.833

1.833

10/2

0.368

0.368

17/2

0.809

0.809

12

0.922

0.922

13/1

7.369

7.369

15

0.817

0.817

13/2

1.619

1.619

73

0.684

0.223

0.801

75,77,78,79/1 1.044

22

5.299

0.097

81/1

0.206

0.206

82/3/4

0.405

0.405

83/3/2

0.085

0.085

97/1/2/2

0.519

0.397

81/2

1.214

1.214

84/1

0.401

0.401 [भाग 1 1794

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(7) (3)

(5)

(6)

(2)

(4)

(1)

82/3/1

0.809

0.809

86/3/1/2

0.446

0.446

84/2

0.797

0.797

0.857

82/3/2

0.857

82/1

0.101

0.101

0.032

83/1

0.032

0.151

0.151

86/1

1.206

97/2

1.335

0.101

82/2

0.101

0.032

0.032

83/2

0.146

0.146

86/2

1.340

0.975

97/3

0.405

82/3/3

0.405

0.987

0.987

83/3/1

0.234

0.234

97/1/2/4

0.728

0.728

86/3/1/1

0.850

97/1/2/5

0.890

86/3/2

0.186

0.186

0.850

88

0.882

0.672

97/1/1

0.041

0.291

1.040

75,77,78,79/3

86/3/3

0.109

0.109

0.364

0.364

90/1

0.384

90/2

0.384

0.211

92/1

0.648

2.306

0.729

91

0.672

186/1

0.672

186/2

0.821

0.591

1.161

0.640

184/2

1.982

0.081

184/1

1.627

1.627

97/1/2/1

0.129

97/1/2/3

0.129

1.395

1.145

97/1/2/6

66.014

85.629

योग

184.755

251.556

कुल योग

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकार्ग कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 5 जून 2010

क्र. 620 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम-अमदरा

(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.376 हेक्टर में ..

क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

81/2

0.261

83

0.052

33/2

0.063

योग .. 0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 621 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- रोहनिया

(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.740 हेक्टर में.

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.740

226/1 ख 1

योग.. 0.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 622- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ग्राम-रैगवां

(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) -0.209 हेक्टर में.

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

196

0.209 योग .. 0.209

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 623 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 1796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ ग्राम- सुहौला

(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.314 हेक्टर में.

खसरा नम्बर (1) 12

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) 0.314 योग .. 0.314 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 624- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ग्राम- पनसोखरा

( घ) क्षेत्रफल (निजी खाता) - 0.425 हेक्टर में.

क्षेत्रफल नम्बर

(हेक्टर में) (1)

(2) 109/1

109/2

खसरा 0.331 0.094 योग .. 0.425 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 625 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- गुमेही

(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.718 हेक्टेयर में.

खसरा नम्बर (1) 21

'क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) 0.718 योग .. 0.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 626 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर भाग 1 ]

1797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(ग) नगर/ ग्राम- नयागांव

( घ ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 1.484 हेक्टर में.

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

6

0.052

53/2

0.627

53/3

0.805

योग . 1.484

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर , निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 24 जून 2010

क्र. क. - भू.अ.अ.- 10-347.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यहं घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - दमोह

(ग) नगर/ग्राम- जमुनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टर

खसरा नम्बर

रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.13

242में से

240/1 में से

0.04

0.05

240/3 में से

0.04

240/2 में से

योग . 0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हिण्डोरिया, बिलाई मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क.- भू.अ.अ.-10-348.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पथरिया

(ग) नगर/ग्राम- करैया लखरौनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

367 में से

0.32

380/3 में से

370में से

0.09

0.26 0.07

368 में से

381 में से

0.08

योग .. 0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया , किन्द्रहो, जेरठ मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. 2923 - भू-अर्जन 2009- प्र. क्र. 13- अ- 82-2009- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि 1798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- बाजना

(ग) नगर/ग्राम- रावटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टर में.

सर्वे

नम्बर

रकवा (हेक्टर में) (1)

(2) 466

0.10 542

0.10 543

0.08 559

0.05

योग . 0.33 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- थोलावाड बॉध ( सरोजसरोवर ) परियोजना की भीमपुरा उपनहर से निकलने वाली मायनर नहर के ऐक्सटेंशन कार्य में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2925 - भू-अर्जन- 2010 -प्र. क्र. 14- अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-सैलाना

( ग) ग्राम- चमेली खेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.07 हेक्टर में.

रकवा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

9

0.60

14

0.37

15

0.10

योग 1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोलपुरा तालाब शीर्ष निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2932- भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र. 15 - अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उदत्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) ग्राम- सेमलखेड़ा एवं झरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 हेक्टर में.

सर्वे नम्बर (1)

रकवा (हेक्टर में) (2)

ग्राम-सेमलखेड़ा

13

0.16

36/2

0.07

40/2

0.09

40/3

0.11

39/1

0.12

62

0.10

63/2

0.02

61

0.09

70/1

0.11 भाग 1 ]

1799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(1)

(2)

64

0.09

67/1

0.02

69

0.11

78/1

0.10

65

0.19

66

0.03

70/2

0.06

75

0.05

0.10

73/1

73/2

0.03

77/1

0.09

78/3

0.25

81/2

0.32

83/2

0.05

2.36

योग

ग्राम-झरी

30

0.02

33

0.07

34

0.15

35

0.11

36

0.10

39

0.10

40

0.16

41

0.13

42

0.08

0.22

74/1/1

74/1/3

0.05

74/1/4

0.05

61

0.02

62

0.18

68

0.02

74/1/5

0.06

77

0.08

78

0.17

79

0.06

80

0.04

योग . महायोग 1.87 4.23

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सेमलखेड़ा तालाब नहर निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2930 - भू-अर्जन- 2010- प्र . क्र. 16-अ-82- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) नगर/ग्राम- आमलियाडोलखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्र-4.29 हेक्टेयर

सर्वे

रकवा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-आमलियाडोलखुर्द

45/1

0.13

45/2

0.13

23

1.79

25/7

0.70

41/3

0.40

15

0.20

25/1

0.19

28

0.50

25/8

0.25 योग . 4.29

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सेमलखेड़ा तालाब के शीर्ष निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 2 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2 - अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का .समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 1800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्रमांक-422 - एक- 1-17-2010, जबलपुर, दिनांक 26 जून 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील-किरनापुर

( 1 ) भूमि का वर्णन- मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु

(ग) ग्राम- बगडमारा एवं रजेगांव प. ह . नं. 06 (क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.223 हेक्टेयर (ग) ग्राम- नयागांव, प. ह. नं. 43/36, नं. बं. 363

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) खसरा

ग्राम-बगडमारा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में)

1.714

82/1,2

(1)

(2)

0.185

85/1,2

88

0.14

0.093 86

1.206 87/1

0.072

88/1,2

0.05 0.10 0.29

योग .

0.078

0.027

150/1,2

0.837 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु.

4.212

(2) 86/1,2,3 87/1,2 92/3 81/1 से 10 तक योग

ग्राम- रजेगांव

(1)

(2) (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. सागर परियोजना इकाई क्र. ( 1 ) बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

0.600 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

165/1 167/4 0.003 165/2 0.146 164 1.206 166/1,2 0.055 योग . 2.011 वृक्ष संख्या 26 नग कुल योग 6.223 बालाघाट, दिनांक 6 जुलाई 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन बालाघाट गोंदिया राजमार्ग क्रमांक 11 में बार्डर चेक पोस्ट निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. / /अ- 82 - वर्ष 09-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अक्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010

प्र. क्रमांक 3 अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील-बीना

( ग ) ग्राम- किरोंद, कालूखेड़ी, मुडियानायक , भिलावली , किर्रावदा.

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.36 हेक्टेयर

खसरा

क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में)

ग्राम-किर्रीद

(1)

(2)

216

0.81

219

0.14

218

0.01

220

0.06

177/2

0.35

192

0.18

174

0.38

1.93

कुल

ग्राम-कालूखेड़ी

25/2

0.40

27

0.04

25/1

0.33

26/1

0.08

46

0.22

45

0.06

35

0.04

55

0.02

47

0.08

0.20

48

0.03

44

41

0.30

42

0.20

(1)

(2)

0.06

43

0.28

51

2.34

कुल

ग्राम-मुडियानायक

0.21

107/1

107/2

0.26

0.20

98

0.20

81/2

38/1

0.38

0.33

38/2

38/3

0.06

18/3

0.02

0.05

36

20/1

0.12

0.36

20/4 , 20/5

0.42

20/2, 20/3

0.82

19

23/11

0.08

5/1

0.18

5/3

0.77

0.73

6/1

0.07

6/2

7/1

0.08

5.34

कुल

ग्राम-भिलावली

0.06

43/1

26/3

0.10

0.07

49

0.09

50, 30

51

0.21

0.24

6

7

0.48

59

0.16

0.35

8

14

0.30

0.11

29

32

0.07

33

0.06

0.02

35

0.03

25/3

31/2

0.04

0.01

34/1

34/2

0.01

39/5

0.06 1802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(1)

(2) 58/1

0.02 58/2

0.02 58/3

0.02 58/4

0.02

2.55

कुल ..

ग्राम-किर्रावदा 241

0.12 242

0.02 271

0.10 270

0.17 254

0.05 258

0.18 259

0.20 261

0.36

1.20

कुल

13.36

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीना कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद, कंजिया मार्ग , किरौंद से किर्रावदा मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

'मण्डला, दिनांक 9 जुलाई 2010 क्र. भू- अर्जन -9 ( अ-82 ) -2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- बिछिया

(ग) ग्राम- भीमडोगरी, प. ह. नं. 57

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.822 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1)

रकवा (हेक्टर में) (2)

150

0.028

147

1.310

144

2.558

140

0.231

127

0.610

130

0.160

124

1.452

111

0.543

113

0.072

153

0.086

150

0.001

149

0.003

145

0.221

143

2.580

141

0.160

0.420

126

128

0.220

110

0.253

116

0.030

0.111

154

151-

0.006

161

0.120

148

0.323

156

0.011

139

0.012

142

0.360

125

0.390

131

2.062

107

0.003

115

0.216

155

0.176

152

0.078

162

0.016

योग .. 14.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर . मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

प्र. क्र. 36- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक. प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील-गौरिहार

(ग ) ग्राम- महोइकला

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.308 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

महोइकला माइनर नं. 1

146

0.138

932

0.011

933

0.024

933/2208

0.133

935

0.171

936

0.010

937

0.148

938/1

0.096

938/2

0.100

947

0.044

967

0.272

971/1

0.095

971/2

0.100

972

0.018

973

0.013

979

0.090

980

0.096

981/1

0.010

981/2

0.010

991

0.470

992

0.050

993/2

0.010

1085

0.044

1094/1

0.104

(1)

(2)

1094/2

0.074

1095/1

0.070

0.066

1095/2

2.467

कुल ..

ग्राम- महोइकला माइनर नं. 2

750

0.060

751

0.116

0.130

752

753

0.007

786/1

0.060

794/1

0.081

795

0.060

796

0.003

798

0.040

1444

0.065

1446

0.096

1447/1

0.095

1447/3

0.034

1449

0.064

1450

0.055

1455/2

0.029

1463/2

0.061

1464

0.060

0.052

1465

1466

0.042

0.050

1474

1477

0.112

0.053

1478

1479

0.105

0.020

1534

1535

0.216

1541

0.072

1543/1/1

0.003

1544/1

0.200

1544/2/2

0.085

1546

0.104

1560/1

0.110

1560/2

0.130

1561

0.040

1562

0.021

1567/1

0.020

1583

0.290

2.841

योग ..

कुल योग .. 5.308 1804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

एवं पदेन उपसचिवं, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियापुर बांयी नहर कर उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत महोइकला माइनर नं. 1 एवं 2 हेतु.

धार, दिनांक 13 जुलाई 2010 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 1279 -वाचक- प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2010

(ग ) ग्राम- वायल

( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.500 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

(1)

456/2

क्र. 669 - भू-अर्जन- 06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

453/4

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.740 0.760 योग . 1.500 अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) ग्राम- बड़ेरा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 129788 मी . से 133630 मी. तक मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 तथा डायरेक्ट माईनर क्र. 67 के निर्माण हेतु.

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.233 हेक्टर .

खसरा

नम्बर (1)

257

257/385

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

रकबा (हेक्टर में ) (2) 0.177 0.056 0.233

योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर बडेरा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

इन्दौर, दिनांक 14 जुलाई 2010 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 456- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]

1805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील- इन्दौर

(ग) ग्राम- गढ़ी

(घ) क्षेत्रफल क्षेत्रफल- 1.035 हेक्टर में.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1132पार्ट

0.045

1117 पार्ट

0.120

1151/1 पार्ट

0.201

1151/2 पार्ट

0.153

1152 पार्ट

0.064

1153 पार्ट

0.071

1154/1 पार्ट

0.075

1154/2 पार्ट

0.083

1181 पार्ट

0.029

1182 पार्ट

0.112

1185 पार्ट

0.040

1186 पार्ट

0.042

योग . 1.035

(2 ).सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 14 जुलाई 2010

प्र. क्र. 3 - अ-82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग ) नगर/ग्राम- धनवई

( घ) क्षेत्रफल-1.22 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

632

0.15

0.03

638

634

0.02

635

0.60

639

0.10

640

0.32

योग . 1.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिगे आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर 1806

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

(ग ) नगर/ग्राम- चक महाराजपुर

(घ) क्षेत्रफल-4.110 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

अनुमानित रकवा (हे. में. ) अर्जित किये जाने वाला

कुल रकवा (हे. में. )

(1)

(3)

(2)

37

0.27

0.02 38

0.26

0.07

0.37

0.09 40

0.16 82

0.31

0.79

0.18 72

0.20

0.24

74

75

0.29

0.08

0.20 76

0.25

0.050

0.45

77

0.280 78

0.60

0.480 80

0.63

0.15 83

0.32

0.21 84

0.31

0.20

0.20 235

0.09 237

0.58

0.20 238

0.66

0.45 236

-0.71

0.15

0.31

239

0.08 240

0.21

0.25 241

0.50

0.13

0.07 242

0.12 245

0.34

0.50

0.32 246

248

0.21

0.01

4.110

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 14 जुलाई 2010 क्र. 1072- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- रणगांव रोड़

(घ ) लगभघ क्षेत्रफल-20.103 हेक्टर में.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

46/4

46/6

4.570

46/7

46/8

46/13

46/10, 47/1

0.927

0.440

47/2

0.815

49, 50/2

55/2/2 , 56/2

0.130 0.025

55/3

57

0.146

0.250

55/4क , 55/5 , 59/8

0.910

58/1

0.840

59/9

0.955

60/1/1

60/1/2

0.130

0.315

111/2/2

0.550

0.025

114/3

1.714

114/2क, 115/1,118/6ख

114/2ख

115/2

1.220

116/1

118/6क

118/6ग

118/7

118/8

0.254

115/3

0.070

118/2

218/4

0.210 भाग 1 ]

1807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

(2)

(1)

0.220

118/9/3

0.300

118/9/6

0.030

118/9/4

0.410

118/9/5

0.240

118/15 , 118/16

0.075

208/1 , 209/2

208/7

0.100

0.040

214/7

0.139

208/8

0.190

214/2, 213 ,

0.175

219/2 , 220/2/1/1

0.134

213 , 219/2 , 220/2/3/1

0.450

213 , 219/2 , 220/2/5/4

0.080

214/3

0.235

213 , 219/2 , 220/2/2/1

0.506

213, 219/2 , 220/2/3/2 ′

0.065

213, 219/2 , 220/2/1/2

0.065

213, 219/2 , 220/2/1/3

0.075

213 , 219/2 , 220/2/1/4

0.115

213 , 219/2 , 220/2/2/3

0.348

214/4, 218/3

1.570

218/2

0.045

219/1

योग .. 20.103

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27 - अ- 82-2009-10-क्र. 1073- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-बिलवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.208 हेक्टर में.

रकबा

खसरा

(हेक्टर में )

नम्बर

(2)

(1)

0.285

256

0.580

263/1

0.185

264/3

0.025

266/1

0.270

266/2,

0.320

265/4 , 266/3

0.035

268/1

0.560

268/2

306/1/2

0.058

0.220

305/2, 306/2

0.505

314/1

0.225

314/2

0.550

314/3

0.500

314/5

0.295

314/6

0.005

314/7

0.035

317

0.665

315/3 , 318 , 322/3

0.265

322/4, 323/3

0.625

323/2

6.208

योग 1808

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28 - अ- 82-09-10- क्र. 1074- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम - इन्द्रपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.537 हेक्टर में.

खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टर में)

(2) (1)

0.442 423/2

0.605 423/8, 424

0.789 423/9

0.025 439/7

0.663 439/8

0.332 439/9

0.510 439/10

442/2

0.345

0.679 442/4 क, 443/1 ख

443/2

0.375 443/4

0.290

0.215 443/5

446/4

1.470

0.285

452/2, 463/5

0.028

463/7 ख, 651

0.070

652/2

0.602

453/1

453/4

0.280

453/6

2.015

455

1.630

463/7 क, 652/1

3.010

454, 463/9

0.853

653

0.558

658

0.231

661

663

0.110

0.605

665

0.520

667

योग 17.537

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29- अ- 82-09-10- क्र. 1075- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- लिम्बई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-25.415 हेक्टर में.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 3/5

0.093 3/8

0.461 4/2

0.313 5/1/ 1/क

0.070

1.125 5/1 ग , 6/2क, 7/1 क

0.364 5/2, 7/2 , 7/3

7/4, 27/2

5/6 , 6/6 , 7/8

0.175 17/1

0.420 17/2

0.795 19/1/1

0.600 19/1/2

0.355 19/1/3

0.295 19/1/4

0.055 19/3

0.416 23/1

0.650 23/3

0.470 23/6

0.500 27/1

0.935 27/3

0.075 27/4

0.263 28/1

0.227 28/2, 28/3

0.800 29/11

0.160 43/10

0.555 44/1

0.607 118/1

0.138 118/4

0.515 118/6

0.020 118/8

0.190 118/9

0.110 118/10

0.110 118/11

0.110

1809 (1)

(2)

118/12

0.110

118/13

0.210

118/14

0.210

118/15

0.970

118/16

1.724

120/1

1.100

121/1 , 122/1

0.100

121/8

3.217

125/6

0.600

126

0.130

149/2/2

0.081

149/3

0.198

149/5

0.057

1.080

157/1 , 158/2

187

2.200

230/1 क

0.500

231/1

0.227

231/2

0.421

231/33

231/22

0.065

231/23

0.081

231/24

0.162

योग .. 25.415

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 July 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-07-23.30.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-07-23.30.Ordinary.