मध्यप्रदे श शास
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010- श्रावण 1 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद्के अधिनियम ,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के / पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010 क्र. ई. 5-670- आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. ई. 5-779 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री रामकिंकर गुप्ता, आयएएस , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर को दिनांक 24 जून से 24 जुलाई 2010 तक, इकतीस दिन का अर्द्धवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
1749
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.
[ भाग 1 1750
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(3) श्री रामकिंकर गुप्ता को अर्द्धवेतनिक अवकाश अवधि में, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व के वेतन भत्तों का अर्द्धवेतन व भत्ते देय होंगे.
विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 द्वारा दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 28 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2010
क्र. ई. 5-762- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आय.ए.एस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन एवं पशुपालन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 द्वारा दिनांक 15 जून से 6 जुलाई 2010 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 से 30 जून 2010 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी.
क्र. ई . 5-326- आयएएस लीव-5- एक.-(1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 2 से 11 जून 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 14 जून 2010 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पन्त, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010 क्र. ई . 5-782- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री भरत कुमार व्यास, आय.ए.एस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 30 जून 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ. 1 (ए) 60-1993-ब- 2-दो. श्री आर. पी. सिंह, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड , मुख्यालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 12 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक, कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 10 , 11 जुलाई एवं 14 , 15 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्य श्री विशद तिवारी , एडीशनल कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड , मुख्यालय मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2010
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड , मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई. 5-348- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) डॉ. राजन एस . कटोच, आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन भाग 1 ]
1751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड , मुख्यालय , मध्यप्रदेश जबलपुर के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर अवकाश अवधि में उनका कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त पद के कार्य से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी . सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी . सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. 1 (ए) 400-88 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, रा.अ.अ. ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 30 जून से 11 जुलाई 2008 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 29 जून 2008 एवं 12, 13 जुलाई 2008 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ तथा दिनांक 12 से 18 जुलाई 2008 तक, कुल सात दिवस एवं दिनांक 28 जुलाई से 4 अगस्त 2008 तक, कुल आठ दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010
क्र. एफ -1 ( ए) 150-1990- ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 द्वारा श्री संजय व्ही . माने , भापुसे , महानिरीक्षक, जेल , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 17 मई से 11 जून 2010 तक, कुल छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए प्रदान की गई थी.
( 2 ) राज्य शासन द्वारा श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को उपरोक्तानुसार स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश में से दिनांक 7 से 11 जून 2010 तक, कुल पांच दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उक्त अवधि का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेगी.
भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2010
क्र. एफ-1 (ए ) 107-86- ब- 2- दो. श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश ( एक्स इंडिया ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे , की अवकाश अवधि में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) श्री विजय कुमार सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( अअवि) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..
(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
क्र. एफ -1 ( ए) 145-90- ब-2- दो. श्री अरविन्द कुमार, भापुसे ,. अति. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को मित्र की पुत्री के विवाह संबंध में वर्कशायर इंग्लैण्ड ( यू.के. ) जाने हेतु दिनांक 25 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 14 से 24 जुलाई 2010 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश 1752
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है
1 . विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
(2) श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे की अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(3 ) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस . मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 2 ) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री आलोक रंजन, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर, जोन ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5) अवकाशकाल में श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे , उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. अरोरा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर , जोन ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010 (5 ) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2010
क्र. एफ-1 (ए) 165-1989- ब-2-दो. श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2010 द्वारा दिनांक 31 मई से 5 जून 2010 तक, छः दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 30 मई एवं 6 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ सहित स्वीकृत किया गया है . स्वीकृत अवकाश से अधिक अवकाश लाभ लिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उन्हें दिनांक 6 से 11 जून 2010 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है.
क्र. एफ -1 (ए) 272-80-ब-2-दो. श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल 4 दिवस का अर्जित अवकाश ( एक्स इंडिया ) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-
विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
( 2 ) राज्य शासन द्वारा श्री यू. सी. षड़ंगी, भापुसे को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 10-11 एवं 17-18 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(3 ) श्री यू. सी. षडंगी , भापुसे , की दिनांक10-18 जुलाई 2010 तक अवकाश अवधि में श्री योगेश मुदगल, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .
भाग 1 ]
1753
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(4) यू. सी. षडंगी , भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर, उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाश से लौटने पर श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6 ) अवकाशकाल में श्री यू. सी. षड़ंगी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे, अवर सचिव.
सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010
क्र. एफ 2-73-2010- छब्बीस- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा- विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मजिस्ट्रेटों को पदानिहित करती है, अर्थात्:-
अनुसूची
अ. किशोर न्याय जिलों के प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं क्र. बोर्ड और नाम पदनाम
उसका मुख्यालय
(2)
(3)
(1)
(4)
1 बड़वानी बड़वानी श्रीमती उषा गेडाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी 2 दमोह
दमोह श्रीमती नीलम मिश्रा, जे. एम. एफ. सी. , दमोह (1) (2)
(4) (3)
3 नरसिंहपुर नरसिंहपुर कु. समीक्षा सिंह, जे. एम. एफ. सी. , नरसिंहपुर 4 पन्ना
पन्ना श्रीमती सिद्धी मिश्रा, जे. एम. एफ. सी. , पन्ना राजगढ़
5 राजगढ़ श्री शमरोज खान, जे. एम. एफ. सी. , राजगढ़ 6 सिवनी सिवनी श्रीमती कृष्णा परस्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी.
No. F - 2-73-2010 - XXVI - 2.-In exercise of the power conferred by sub section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby desig- nates Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose , of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-
SCHEDULE - I
the
S. Name of the Name of No. Juvenile
Name of the Principal Magistrate & Designation Justice Board Districts & itsHead Quarter
(2) (1) (3) (4)
1 Barwani Barwani Smt. Usha Gedam, Chief Judicial Magistrate , Barwani
2 Damoh
Damoh Smt . Neelam Mishra, JMFC , Damoh
3 Narsingpur Narsingpur Ku . Samiksha Singh , JMFC , Narsingpur 4 Panna
Smt. Siddhi Mishra, JMFC , Panna Panna
Rajgarh
5 Rajgarh Shri Shamroj Khan , Chief Judicial Magistrate , Rajgarh
6 Seoni
Seoni Smt . Krishna Paraste , Chief Judicial Magistrate , Seoni.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीणा तेलंग, उपसचिव.
1754
परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010 क्र. एफ 22-31-10-आठ.- भारत शासन भूतल परिवहन मंत्रालय क्रमांक एसओ 444 ( ई) , दिनांक 12 जून 1989 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पंजीयन चिन्ह के उपयोग के लिये उसके समक्ष कॉलम ( 2 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नंबर आवंटित करती है :-
सारणी
कोड नंबर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
(1)
(2)
एम. पी. -65 अनूपपुर
सिंगरौली
एम. पी. -66 अशोकनगर
एम. पी. -67
एम. पी. -68 बुरहानपुर
एम. पी. -69 अलीराजपुर
No. F - 22-31-10- VIII. In pursuance of Government of India Ministry of Surface Transport Notification S. O. 444 ( e ) , dated 12th June 1989. The State Government hereby allot to the registring authority specified in column ( 1 ) of the Table below, the code no specified in the column (2) there of for use in registration mark :-
TABLE
Registring authority (1)
Code No. (2)
MP-65 Anuppur
MP- 66 Singroli
MP-67 Ashok Nagar
MP-68 Burahnpur
MP-69 Alirajpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010 फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब (एक ) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
[भाग 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 23 जून 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , श्री दीप कुमार केसरवानी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर को , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण करने के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात्:-
राजस्व जिले
( 1 ) जबलपुर, ( 2 ) नरसिंहपुर, (3 ) दमोह , ( 4 ) सिवनी, (5) सतना, ( 6 ) पन्ना, ( 7 ) शहडोल, ( 8 ) कटनी.
F- No. 1-5-96- XXI - B ( One) -In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( No. 49 of 1988 ) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96- XXI - B (One) , dated 23rd June 2010, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Deep Kumar Kesarwani , Additional Sessions Judge , Jabalpur as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising in the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clause (a) and (b) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation namely :-
Revenue Districts
(1) Jabalpur , (2) Narsinghpur , (3 ) Damoh , (4) Seoni , (5) Satna, ( 6) Panna , (7) Shahdol , ( 8) Katni .
फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस ब( एक) .-मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 36 , सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , ( 1 - क ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 मई, 1981 , को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर में विशेष न्यायालयों के गठन से है. और जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) में प्रकाशित हुई थी, आंशिक अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित निम्नलिखित विशेष न्यायालयों का उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शाए गए क्षेत्रों के अधीन आने वाले भाग 1 ] .
1755
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
मामलों के विचारण के संबंध में गठन करता है , अर्थात् : -
सारणी
क्षेत्र विशेष न्यायालय
अनु
क्रमांक
(2)
(1)
(3) 1. पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.
ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र.
2. द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.
ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसी रोड, कम्पू. जनकगंज, गोला का मंदिर बहोड़ापुर, महिला थाना पड़ाव, जी. आर. पी. (बी. जी. , एन. जी. ) आर. पी. एफ.
3. तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय .
4. द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय .
सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी , तिगरा, पनिहार, बेहट , बिजौली , भंवरपुरा , महाराजपुर , हस्तिनापुर, अरोनी तथा उटीला. सेशन खण्ड ग्वालियर के अंधीन पुलिस थाना डबरा , पिछौर, आंतरी बिलौआ, गिजोरा , भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनौर.
F. No.1-7-81 - XXI- B ( I) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , ( 1 - A) and (2) of Section 6 ofthe Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) , and in par- tial supersession of this Department's Notification F. No. 1-7-81 -XXI- B (I ) , dated 19th May , 1981 , which was pub- lished in Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) on the same date , as far as it relates to the constitution special courts at Gwalior, the State Government in con- sultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby constitutes the special courts mentioned in column (2) of the Schedule below for the purpose of the said Act in relation to the trials of the cases falling under areas as shown in column NO . (3) of the said table namely : -
TABLE
No. Special Court (2)
Area (3) (1)
1 Court of Vth Additional Sessions Judge, Gwalior
All areas of Gwalior Sessions Divison ex- cluding the trritorial jurisdiction given to (1)
(2) (3) the Special Courts at serial No. 2 , 3 and 4 under Sessions Divi- sion Gwalior .
2 Court of IInd Additional Sessions Judge, Gwalior
Police Station Murar , Jhansi Road , Campu , Janakganj , Gola ka Mandir , Bahodapur , Mahila Thana Padav , GRP ( BG , NG) RPF under Sessions Divi- sion Gwalior .
3. Court of IIIrd Additional Sessions , Judge , Gwalior Police Stations Ghatigaon , Mohana , Purani Chawni , Tigra , Panihar , Behat , Bijoli , Bhawarpura , Maharajpura , Hastinapur, Aroni and Utila under Sessions Division
Gwalior.
4. Court of 11th Additional Sessions Judge , Dabra Police Stations Dabra Pichore , Antri, Billoa , Gizzora , Bhitarwar , Ballgada , Kaariya and Chinnore ,under Sessions Division Gwalior .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010
फा. क्रमांक 17 (ई) 131 - इक्कीस ब( दो ) 10.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा, आयुक्त, कोष एवं लेखा , मध्यप्रदेश को ई- भुगतान प्रणाली से, जो कि वित्त विभाग , मध्यप्रदेश शासन की परियोजना है, संबंधित संविदा/ करार निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव. भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2010
पृ. क्रमांक 17 ( ई ) 131 - इक्कीस - ब ( दो ) 10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
1756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
[भाग 1 Bhopal , the 9th July 2010
7. श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अति. शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्वपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010. तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
F. No. 17 -E- 131 - XXI - B ( II) -2010 . In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 299 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh hereby authorises Commissioner , Treasuries and Accounts , Madhya Pradesh for executing contracts/ agreements relating to E-payment system which is a project of Department of Finance , Government of Madhya Pradesh .
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. J. KHAN , Secy.
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2010
'क्र.1770-एफ- 10-70-07-तेईस - योआ .सां..- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 ( क्रमांक 19 सन् 1995 ) की धारा 4 (एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ तथा जिला सीधी की जिला योजना समितियों में , अशासकीय सदस्यों की संख्या का निर्धारण क्रमशः 10, 10 किया जाता है .
फा. क्रमांक 1 ( बी ) 3-2004- इक्कीस - ब (दो ). - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2010 जिसके पृष्ठांकन प्रतिलिपि में टंकित त्रुटि हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है. राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2004 एवं 16-7-2004 द्वारा नियुक्त निम्न. शा. अभिभाषक/लेखाधि. अति. लोक अभि. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है . यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010 1. श्रीगिरीश मुंगी , शा. अभिभाषक/लोक अभियोजक, देवास , दिनांक 6-10-2004 से प्रथम तीन वर्ष 6-10-2007 तद्वपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 6 अक्टूबर 2010 तक.
2. श्री गजेन्द्र वशिष्ठ , अति.शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक , देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
क्र. 1771 - एफ-10-70-07-तेईस- यो. आ. सां.. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 10-70-07-तेईस-यो.आ.सां. दिनांक 16 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.
3. श्री हेमन्त शर्मा , अति. शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास , दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
Bhopal the 16th July 2010 4. श्री जगदीश वर्मा , अति. शा . अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास , दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
No. 1772 -F.10-70-07 -XXIII -P.E.S .--In exercise of the powers conferred by sub - section 1 of section 4 of Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam 1995 ( No. 19 of 1995) the State Government hereby declares that there shall be 10 non - official members in the each of District Planning Committees of districts Jhabua and Sidhi .
5. ' श्री गोपाल चन्द्र तिवारी , अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , G. P. KABIRPANTHI , Dy.Secy. 6. श्री हिमलेश शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील सोनकच्छ, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तद्रुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
1757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
भाग 1 ]
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010
क्र. एफ- 11-4-2009- तीस. राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ 11-4-09- तीस , दिनांक 18 जनवरी 2010 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 16 - में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.
अतएव, राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम , 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है :-
स्वामित्व
क्षेत्र सीमांक
धार्मिक पूजा के
राज्यस्वीय क्षेत्र जो
तहसील स्थानीय क्षेत्र
जिला
राज्य
अधीन है अथवा
संरक्षण में सम्मिलित
स्मारक का नाम
नहीं
होना है
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(3)
(1) (2)
(4)
हां.
खसरा नं.
मध्ययुगीन दो
मध्यप्रदेश शिवपुरी पिछौर कुण्डलपुर
पटवारी हल्का
ग्राम
बुर्ज एवं
शासकीय
0.010
नंबर 244
मऊकुण्डरछा
प्राचीन मंदिर,
0.050
शासकीय
245
मण्डप, कुण्ड
निजी
0.270
246
व स्थल पर
0.020
निजी
247
पड़ी प्राचीन
शासकीय
0.120
248
मूर्तियां
शासकीय
0.010
249
शासकीय
0.010
250
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना वर्मा, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2010
फा. क्र. 1-6-89 -इक्कीस- ब- ( एक).- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का सं. 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 " 1758
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
[ भाग 1 दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-
संशोधन
( 1 ) उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 38 ,46-1 और 47-1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
(1)
(2)
2
श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उज्जैन 38
श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर) विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) , अधिनियम, 1989 रतलाम
46-1
श्री वी . एल. झा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989, नीमच 47-1
श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.
(3)
(4)
उज्जैन
उज्जैन
रतलाम
रतलाम
नीमच
नीमच
कटनी
कटनी".
(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा , जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Depart- ment's Notification F. No. 1-6/89 - XXI - B ( I) dated 3rd April , 1998 , which was published in the " Madhya Pradesh Gazette Part - I " dated 17th April , 1998 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 2 , 38 , 46-1 and 47-1 and entries relating therero , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-
S. No.
(1)
Name and designation of the Judge (2)
"2. Smt . Shashi Kala Chandra , 1st Additional Sessions Judge , Ujjain .
38. Shri Vinod Kumar Dubey (Senior) Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Ratlam .
46-1 Shri V. L. Jha , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 , Neemuch .
47-1. Shri Avnindra Kumar Singh , Additional Sessions Judge , Katni .
Special Court
Local area/ Session division (3)
(4)
Ujjain
Ujjain
Ratlam
Ratlam
Neemuch
Neemuch
Katni
Katni ." .
2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
1759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462 011
आदेश
भोपाल , दिनांकं 1 जुलाई 2010
क्र. एफ. 2-01-2010- एक- 927.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डॉ. सुतेश शाक्या, निज सचिव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्टॉफ आफिसर के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/-पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100+ 6,600/- में पदोन्नत किया जाता है.
2. आयोग में स्टाफ अधिकारी का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3- 7-2002-3-1 , दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.
हस्ता./- (अनुपम राजन) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल
भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2010
क्र. 1844 मप्रविनिआ-2010.-विद्युत् अधिनियम , 2003 की धारा 87 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2159-विनिआ-04, दिनांक 10 अगस्त, 2004 एवं अधिसूचना क्रमांक 1425-विनिआ-2006 , दिनांक 3 जून, 2006 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग , एतद्वारा , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है.
2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा. 3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये " राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली विनियम, 2004" द्वारा शासित होगी.
4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा. 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण , राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय , भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे . राज्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे-
क्रमांक (1)
सदस्य का नाम (2)
पता (3)
वर्ग (4) 1
डॉ. भावना झारिया
शैक्षणिक एवं अनुसंधान
प्रवाचक ( इलेक्ट्रानिक्स ) , शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , जबलपुर.
2
श्री चन्द्रकांत गौर
कृषि
कृषक, हरदा द्वारा भारतीय किसान संघ, 103/4, शिवाजी नगर, भोपाल.
[ भाग 1 1760
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(4) (2)
(3)
(1)
परिवहन 3
श्री आर. के. मिश्रा
मुख्य विद्युत् वितरण अभियंता द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल्वे, तृतीय तल , महाप्रबंधक भवन, इंदिरा मार्केट, जबलपुर (म. प्र. ) 482068 .
उद्योग 4
श्री द्वारिका गुप्ता
विंध्य चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, श्रीमान चौक बाजार , सतना-485001 .
वाणिज्य एवं उद्योग 5
श्री एम. के. देब
कंसोलिडेटिड इनर्जी कंसलटेंट्स लिमिटेड, इनर्जी टावर, 64 - बी सेक्टर, चेतक पुल के समीप, गोविंदपुरा, भोपाल (म. प्र. ) .
उद्योग श्री गौतम कोठारी
6
श्रेयांस, 231 , साकेत नगर, इंदौर 452018 .
श्रमिक/कर्मचारी श्री हेमंत तिवारी
7
मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ बी-138, पैलेस ऑर्चर्ड, कोलार रोड, भोपाल.
उद्योग 8
श्री खालिद रहमान
ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मेसर्स नूर टैक एण्ड फैब प्रा . लिमिटेड, रेल्वे लाईन के समीप, औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियर ( म. प्र. ) .
कृषि श्री मनोहर चौधरी
9
किसान विकास मंच समिति जिला बुरहानपुर, कृषि भवन, कृषि उपज मण्डी, बुरहानपुर (म. प्र. ) .
उपभोक्ता 10
डॉ. प्रवीण अग्रवाल
सजग प्रकोष्ठ समिति श्री बृजभूषण हाऊस, दौलतगंज, ग्वालियर 474001 .
शैक्षणिक एवं अनुसंधान 11
श्री राधवैय्या
केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान , गोविन्दपुरा , भोपाल.
गैर-शासकीय संगठन 12
श्री राहुल दोन्दे
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत खेरमाई मंदिर , राइट टाउन, जबलपुर.
उपभोक्ता 13
श्री एस. एस. रघुवंशी
वरिष्ठ नागरिक मण्डल , ई -6/2 , अरेरा कालोनी, भोपाल-462016.
वाणिज्य 14
श्री सुरेश कुमार गोपीकिशन अग्रवाल
छिन्दवाड़ा चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज , गांधी गंज , छिंदवाड़ा 480002 .
वाणिज्य 15
श्री श्यामबाबू अग्रवार
राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ, राजधानी भवन , लालसिंह पार्क , 39 लखेरापुरा, भोपाल .
वाणिज्य 16
डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल फेडरेशन ऑफ एम. पी . चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उद्योग भवन, द्वितीय तल , 129 - ए मालवीय नगर, भोपाल 462003 .
1761 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(4)
(3)
(1)
(2)
उद्योग 17
श्री विपिन कुमार जैन म. प्र. लघु उद्योग संघ , ई-2/30 अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल 462016 .
6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे.
आयोग के आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, आयोंग सचिव.
Bhopal , dated 15th July, 2010
No. 1844- MPERC - 2010 .--In exercise of powers under Section 87 ( 1 ) of Electricity Act , 2003 and in supersession of earlier notification No. 2159 - MPERC - 2004 , dated 10th August , 2004 and Notification No. 1425- MPERC - 2006 , dated 3rd June , 2006 , the Commission hereby re - establishes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M. P. Official Gazette .
2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under section 88 of the Electricity Act, 2003 .
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC Constitution of State Advisory Committee and its functioning Regulation 2004 .
4. The term of post of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette .
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex - officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principle Secretary of Food , Civil Supplies and Consumers Protection , GoMP shall also be the ex - officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows :-
Category (4)
Address (3)
Name (2)
S. No. (1)
Academic & Research 1
Dr. Bhawana Jharia
Reader (Electronics) ,
Government Engineering
College , Jabalpur
Agriculture 2
Shri Chandrakant Gaur
Farmer , Harda C/ o Bhartiya Kisan Sangh , 103/4 , Shivaji Nagar, Bhopal
3.
Shri R. K. Mishra
Transport
Chief Electrical Distribution Engineer, C/o General Manager West Central Railway, 3rd Floor, GM'sBuilding Indira market , Jabalpur ( M. P. ) 482 068
Industry 4
Shri Dwarika Gupta
Vindhya Chamber of Commerce and Industries , Shriman Chowk Bazar, Satna - 485 001 (Μ.Ρ. ) 1762
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
[ भाग 1
(3)
(4) 5
Shri M. K. Deb
Commerce & Industry
Consolidated Energy Consultants Ltd. Energy Tower , 64-B - Sector, Near Chetak Bridge , P. O. Govindpura , Bhopal (M. P.)
6
Shri Gautam Kothari
Industry
Shreyas , 231 , Saket Nagar Indore -452 018
7
Shri Hemant Tiwari
Labour/Employee
Madhya Pradesh Bijli Karmachari Mahasangh , B - 138 , Palace Orchard , Kolar Road, Bhopal .
8
Shri Khalid Rehman
Industry
Gwalior Industries Association , M/S Noor Tech & Feb. Pvt . , Ltd. , Near Railway Line , Industries Area , Gwalior (M.P. )
9
Shri Manohar Choudhary
Agriculture
Kisan vikas Munch Samiti , Zila Burhanpur, Krishi Bhawan , Upaj Mandi , Burhanpur (M.P. )
10 Dr. Praveen Agrawal
Consumers
Sajag Prakoshtha Samiti , Sri Brijbhushan House, Daulatganj , Gwalior-474001
11
Shri B. V. Raghavaiah
Academic & Research
Central Power Research Institute , Govindpura , Bhopal
12.
Shri Rahul Donde
NGO
Akhil Bharatiya Grahak Panchayat , Khermai Mandir, Wright Town , Jabalpur .
13 Shri S. S. Raghuvanshi
Consumers
Varishtha Nagrik Mandal , E-6/2 , Arera Colony, Bhopal
14
Commerce Shri Suresh Kumar Gopikishan Agrawal
Chhindwara Chamber of Commerce & Industries , Gandhi Gunj , Chhindwara - 480002
15
Shri Shyambabu Agrawal
Commerce
Rajdhani Vastra Vyavasayi Sangh , Rajdhani Bhawan , Lalsingh park, 39 Lakherapura , Bhopal
16 Dr. Virendra Kumar Gangwal
Commerce
Federation of M. P. Chamber of Commerce and Industry, Udyog Bhawan , IInd Floor, 129 - A , Malviya Nagar , Bhopal 462 003
17 Shri Vipin Kumar Jain
Industry
M. P. Laghu Udyog Sangh , E - 2/30 Arera Colony, Mahavir Nagar , Bhopal-462 016
6. Secretary to the Commission shall be the ex - officio Secretary to the State Advisory committee .
By order of the Commission ,
P K. CHATURVEDI , Commission Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
1763
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 30 जून 2010
क्र. 887 - भू-अर्जन-34-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) हरदा खिरकिया
0.405 हे./
1.00 एकड़
भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया.
पड़वा पटवारी हल्का 29 .
माचक उपनहर की छीपाबड़ माईनर निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन , हरदा/अनुविभागीय अधिकारी , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 5 जुलाई 2010
प्र. क्र. 02 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
तहसील/ तालुका
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) रायसेन
जलाशय योजना बेगमगंज टिकारी.
0.591 0.271
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 , सागर.
2 4 6
1.352
0.200 0.271 0.160 1764
(4)
(2)
(3)
(1)
9
0.817
0.926
10
0.656
100
0.117
7/4
7/6
1.214
8
0.210
101/1
0.631
101/2
0.146
102
0.340
0.142
103
1.623
124
125
0.825
151/125 1.834
152/125 0.833
0.409
104
2.016
105
106
0.332
0.166
107
0.332
108
0.315
112/1
0.210
1.782
113/2
113/1
0.243
1.061
114
0.243
145/113/1
0.202
109
110
0.166
0.315
111/2
112/2
1.214
0.543
144/113/1
0.720
145/113/2
116
0.259
118
0.777
119
0.275
120
0.364
0.142
122
121/2/2/1 1.497
1.497
121/2/1/2/2
1.537
121/2/1/1
1.497
121/2/2/1
1.157
126
6.945
127
0.300
128
1.757
129
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(5)
(6) 0.600
0.080
0.656
0.117
0.163
0.190
0.631
0.146
0.340
0.142
1.623
0.825
1.834
0.833
0.409
1.200
0.332
0.166
0.332
0.315
0.210
1.497
0.243
1.061
0.243
0.202
0.166
0.315
1.214
0.543
0.720
0.259
0.777
0.275
0.364
0.142
1.497
0.400
1.123
1.110
1.157
6.945
0.300
1.757 1765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
4.270
4.270
130
1.598
1.598
148/123
1.200
1.200
131/2
0.368
0.368
146/124
41.521
48.237
योग ..
(6) (5)
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज , जिला रायसेन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 5 जुलाई 2010
क्र. 508- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
रकबा अर्जन हेतु सम्पादित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
(4)
(3)
(2)
(1)
0.28 नलखेड़ा
शाजापुर
3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली.
2.28
2.56
0.29
2.32
टेल माईनर निजी भूमि ग्राम कोहडिया.
2.61
महायोग 3 एल माईनर 5.17
3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम टोलक्याखेड़ी. योग .. 3 एल माईनर टेल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली. योग : टेल माईनर एवं टेल माईनर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बिजनाखेड़ी तालाब की कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.
माईनर 3 एल एवं टेल माईनर के निर्माण हेतु.
नोट- भूमि के नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर- नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010
क्र. क- 996- भू- अर्जन10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नं .
(6)
(7) सागर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभांग भ/स सागर संभाग क्र . 1 . बीना-कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद कंजिया मार्ग किरोंद से किर्रावदा मार्ग.
ग्राम कुल (1) (2) (3) (4) कुल रकबा (हे . में ) (5) बीना किरोंद 7 1.93 कालूखेड़ी 15 2.34 मुड़ियानायक 21 5.34 भिलावली 24 2.55 किर्रावदा 8 1.20 कुल योग .. 75 13.36
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 8 जुलाई 2010
क्र. 8अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
餐
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्बजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(4)
सीहोर इछावर
(3) बोरदीकलॉ
12.62 एकड़ 5.107हे.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
(6) बोरदीकलॉ जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
1767 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ/ भू- अर्जन अधिकारी , इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय , इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 8 जुलाई 2010
क्र. 18 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
घाटीगांव
4.910
ग्वालियर
पार
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 19 -अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
चीनौर
बनवार
24.509
ग्वालियर
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
क्र. 20 - अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
ग्वालियर चीनौर
1.672
पुराबनवार
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 21 -अ-82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
ग्वालियर घाटीगांव
20.195
झांकरी
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(
क्र. 22-अ- 82- भू-अर्जन-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
3.062
ग्वालियर घाटीगांव पिपरउआ
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा , जिला ग्वालियर .
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1769 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010
क्र. 7- अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
12.110
ग्वालियर ग्वालियर द्वारिकागंज
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र 2, जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव फार्म एक ( 3 )
सर्वे क्र. सर्वे क्र. नहर में आने का कुल वाले क्षेत्र का रकबा
रकबा
0.290 0.25
338मि. - 1 338मि.-2 0.100 0.100
336
0.350 0.01
337
0.200 0.02
342
0.320 0.32
0.560 0.340
346
347
1.080 0.410
352
0.800 0.330
353मि.- 1 0.640 0.390
382
2.010 1.05
396
3.340 0.17
397
0.36
1.400
398
1.400 0.52
1.050
355
0.38
354
1.080 0.74
0.450
349
0.160
0.14
0.450
348
344
0.450 0.13
328
0.620 0.020 1770
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1)
0.040
339
0.040
343
0.230 0.230
1.770 0.90
387
356
0.580 0.16
0.360 0.29
343/426
1.090 0.760
421
0.04
340
0.02
0.67
0.03
341
4.96
399
1.30
0.49
0.49
401
0.84
0.61
394मि. -3
1.34
393
0.72
0.02
3.14
391
383
0.12
0.84
1.14
388
0.58
12.11
कुल..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 8 - अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
टांकोली
2.480
ग्वालियर ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
[फार्म एक ( 3 ) ] हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव सर्वे क्र. सर्वे क्र. नहर में आने का कुल वाले क्षेत्र का रकबा रकबा
0.690
498
0.01
0.850
500
0.20
1.120
501
0.01 भाग 1 ]
1771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) 508
0.210 0.17
509
0.37
0.420
511
0.37
0.630
519
0.310 0.07
507 मि. 1 0.260 0.16
510
0.210 0.19
0.520
516
0.37
517
0.520 0.32
529
1.390 0.020
564
1.000 0.100
507/2 0.260 0.12
2.48
कुल ..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9- अ-82- भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
9.330
ग्वालियर निढ़ावली
ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 जिला ग्वालियर
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .
[फार्म एक ( 3 ) ]
हरसी उत्तस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्र. सर्वे क्र. नहर में आने काकुल वाले क्षेत्र का रकबा रकबा
599
0.600 0.03
600
0.420 0.21
601
0.110 0.11
602/1
0.61
0.08
603
0.790
0.31 [भाग 1 1772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(6) (3)
(5)
(4)
(2)
(1)
0.210
609
0.18
0.37
0.640
610
0.46
0.560
615
1.250 0.87
617
0.43
0.490
618
0.290 0.27
619
0.480 0.08
629
0.32
1.750
668
669
*1.490 0.43
0.840
674
0.28
0.53
0.840
790
0.20
785
1.070
786
0.730 0.13
0.420
788
0.40
0.45
0.900
789
0.270 0.03
791
795
0.270 0.10
0.270 0.11
796
797
0.170 0.17
0.140
798
0.14
0.130 0.05
799
0.380
800
0.25
0.37
0.530
801
802
0.37
0.450
1.690 0.52
630
0.220 0.22
602/2
0.070
0.070
602/3
0.02
604
0.20
0.25
0.07
611/1
611/2
0.32
0.14
1.52
0.14
807
0.02
806
0.28
0.41
0.04
804
0.30
803
0.31 1773 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
(2)
0.40
811
0.03
0.02
612
0.18
614
0.67
0.01
9.33
कुल..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2010
क्र. 5842- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
भू-अर्जन अधिनियम
तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी
वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(5)
(6)
(4)
(2) (3)
ग्राम - जामलापानी
सौसर
छिन्दवाड़ा
ब.नं. - 155
प.ह.नं. - 18
0.339 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली
जामलापानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
रा.नि.मं. -सौसर.
सम्पत्तियां).
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1774
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भिण्ड, दिनांक 12 जुलाई 2010
क्र. क्यू- कोर्ट- कले. - राजस्व भू-अर्जन- प्र.क्र. 06-अ-82-2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होत्ता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल
सर्वे नं.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.
रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) भिण्ड भिण्ड
बरही
1026
0.464
1034
0.032
1025
0.210
भिण्ड- इटावा मार्ग पर बॉर्डर चेकपोस्ट निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
1021
0.120
आयुक्त, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग , ग्वालियर वास्ते प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल .
1020
0.500
1018
0.538
1019
0.560
1013
0.391
1012
0.210
1004
0.131
1010
0.290
1011
0.140
1009
0.220
1005
0.079
1006
0.120
1007
0.320
1008
0.180
682
0.222
0.020
681
683
0.126
0.310
674
676
0.009
678
0.044
679
0.110
*680
0.878
1376
0.090
1375
0.190
1377
0.880 1775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.157
1378
1373
0.352
0.370
1374
1372
0.247
1371
0.288
1343
0.200
0.355
1345
1344
0.370
1342
0.080
0.070
1341
1346
0.166
1340
0.010
0.200
1339
0.150
1337
0.180
1336
0.111
1335
0.030
1338
0.480
1128
1129
0.230
0.137
1130
0.110
1134
1133
0.140
1132
0.251
1135
0.066
1136
0.035
0.074
1137
1332
0.069
0.020
1334
0.019
1556
0.233
1557
1558
0.049
1022
0.142
1024
0.057
1035
0.015
12.826.
योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 13 जुलाई 2010
क्र. 1663- भू.अ.अ.- 2010-11- रा.प्र.क्र.1-अ--82-वर्ष 09-10. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
तहसील/ तालुका
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) दमोह
0.90
तेन्दूखेड़ा पिंडरई पांजी
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ ./स. ) संभाग , दमोह .
अजीतपुर - खमरिया पहुंच मार्ग हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. ( भ/स ) संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में (4) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 13 जुलाई 2010
प्र. क्र. 55- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7.52
छतरपुर गौरिहार खड़ेही
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत ( 1 ) सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 की माइनरो सहित , ( 2 ) खड़ेही वितरक नहर की खडेही दायी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत ( 1 ) सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 की माइनरो सहित , ( 2 ) खड़ेही वितरक नहर की खड़ेही दांयी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 62 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2) (3)
(4) गौरिहार
2.756 छतरपुर
चक रसूला-2
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर तक पर भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 63 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4) गौरिहार
5.433 छतरपुर
गुमानपुर नयाताल
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दायी माइनर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.
1778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 64- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) (3)
(1)
(4)
7.335 छतरपुर गौरिहार मिश्रनपुरवा
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर , बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 65- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(3)
(4) (2)
(1)
गौरिहार कदैला
15.176 छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर , कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर, नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर तक पर भू-अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 66 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4)
18.550
गोयरा
गौरिहार
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा, नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1 , गोयरा दांयी सबमाइनर क्र. 2 , गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3 .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1 , गोयरा दांयी सबमाइनर क्र. 2 , गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3 तक पर भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 68 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4)
4.200 छतरपुर
कुर्मिनपुरवा
गौरिहार
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर गुमानपुर मरकटहार वाई नहर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर, गुमानपुर मरकटहार वाई नहर तक पर भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
1780
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 69- अ -82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2) (3)
(4)
0.420 छतरपुर गौरिहार अजीतपुर
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौडी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 70- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4)
5.280 छतरपुर गौरिहार बछेड़ाखेड़ा
( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर तक पर भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1781
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 71 - अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) गौरिहार कौथेहा
0.660 छतरपुर
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
(3)
प्र. क्र. 72 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
4.140 गौरिहार बसराही
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माईनर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माइनर तक भू-अर्जन.
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
1782
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 73 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) . (3)
(1)
(4)
11.800 छतरपुर गौरिहार नीवीखेड़ा
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खडही दाई माइनर एवं सरबई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खडेंही दाई माइनर एवं सरवाई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 76- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.371 छतरपुर गौरिहार फतेहपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन. 2
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1783
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 77- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.700 छतरपुर
रामपुर घाट
गौरिहार
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 78- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसुके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
1.500 छतरपुर गौरिहार गुमानपुर मरकटहार
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर तक पर भू-अर्जन .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .
1784
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
प्र. क्र. 90 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) (2)
(4) चंदला
8.850 छतरपुर
व्यास बंदौरा
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर का भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 13 जुलाई 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ-10- पत्र क्र 645- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
3.020 सतना नागौद लालपुर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- नागौद.
पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.
भाग 1 ]
1785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- 10- पत्र क्र 646- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
नागौद
7.179
सितपुरा
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद.
पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2010
क्र. 3 - अ - 82-2008-09.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन . नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
खसरा
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) भोपाल बैरसिया
45
0.500
धतुरिया
48
0.800
0.200
42
38
0.200
37
1.000
54
0.450
90
1.000
1.12
0.100
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह नदी , संभाग , गंजबासौदा.
संजय सागर ( बाह ) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
[भाग 1 1786
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
113
0.200
0.100
114
0.400
93
0.300
94
0.300
144/1
0.360
144/2
0.200
243
0.200
242
0.450
244
1.000
246
0.150
644
योग .. 7.910
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) बैरसिया में देखा जा सकता है.
क्र. 4- अ- 82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा रकबा (हेक्टर में. )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
88
0.162
भोपाल बैरसिया पुराखाना
0.504
89
0.234
94
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी, संभाग, गंजबासौदा.
संजय सागर ( बाह ) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
0.126
98
121/2
0.106
1.400
120
0.300
229
0.490
254
3.00
371
0.500
372
1.500
377/1 /ख
377/2
0.200
1.400
369
382
0.100
1.400
394
0.500
394/447 भाग 1 ]
1787
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(1)
(3)
(2)
(4)
0.100
0.200
398 401 403
0.600
12.822
योग.
(5)
(6) (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( राजस्व ) बैरसिया में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 14 जुलाई 2010
क्र. 1078 - भू- अर्जन- 2010-प्र.क्र. 30-अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन. ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4)
26.571 बड़वानी गोठान्या
बड़वानी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1788
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 19 जुलाई 2010
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील/
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
तालुका
कुल . स्कबा
अर्जित किये जाने वाला रकबा
(हेक्टेयर में )
(7) (2)
(4)
(5)
(6)
(1)
(3)
0.486
0.559
सिलवानी/ 58
रायसेन
साजखेड़ा तालाब योजना.
1.266
0.919
57
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
इमलिया
0.226
0.158
56/2
0.364
0.364
83
0.599
0.546
71
70
0.279
0.279
0.202
0.202
59
0.862
0.862
60
5.860
48
9.179
0.283
0.194
49
1.343
1.343
69
0.125
0.125
61
2.853
2.853
66
0.632
0.632
64
0.470
0.470
65
0.722
0.089
53
0.482
0.482
100
104
0.251
0.251
0.522
0.522
106
0.101
0.081
163
1.639
0.129
50/1
0.555
0.555
67
0.583
0.583
68/3
1.133
1.133
68/1
1.133
1.133
68/2
2.035
1.959
73/1
76
0.278
0.278 1789 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (1)
381/72/2/2 0.670
0.670
77
1.453
1.453
0.870
0.870
74,75/1/1
0.546
0.546
74,75/2/1
1.619
1.619
74,75/1/2
1.351
1.351
74,75/2/ 2
81/2
0.065
0.065
81/1
0.526
0.526
80/2/2/2,
0.809
0.809
90,91,92,93
87
0.089
0.089
0.182
88
0.182
80/1,90,91 , 0.363
0.363
92, 93 .
122/2
1.032
1.032
85/1
0.409
0.409
195
0.194
0.122
197/1
0.522
0.049
191
0.036
0.036
187/1
0.202
0.097
10.267
2.145
45,46/1
85/2
0.202
0.202
187/2
0.215
0.089
10.117. 8.159
45,46/2
80/2/1,
1.214
1.214
90,91,92,93
80/2/2/1 ,
0.709
0.709
90,91,92,93
0.057
0.057
94
98/1
0.130
0.130
80/2/2/3 ,
0.809
0.809
90,91,92,931
97
0.097
0.097
0.611
98/2
0.611
101
0.291
0.291
0.049
190
0.049
0.348
0.348
188
168
0.085
0.125
166/2
0.352
0.352
107
0.065
0.041
1.250
122/1/2
1.250
123/1
0.145
0.145
0.320
0.320
126,127/2 1790
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(7) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.546
0.558
354,355
0.065
0.028
108
110
0.024
0.012
2.221
0.271
202,203/2
196
0.450
0.057
170
0.093
0.049
0.028
392/152
0.016
166/1
0.081
0.081
0.008
0.008
165
0.024
164/1/1
0.024
162
0.036
0.020
164/1/2
0.085
0.085
164/2
0.259
0.259
1.230
122/1/3
1.230
123/2
0.146
0.146
0.263
0.263
126,127/3
129
0.057
0.057
:
122/1/1
0.666
0.666
0.230
0.230
126,127/1
122/1/1/2 0.566
0.566
125
0.251
0.251
0.279
0.279
128
0.566
0.405
360,361/1
132
0.291
0.291
133
0.247
0.247
134
0.247
0.247
135
0.793
0.793
1.684
1.319
136,367/1
368
0.069
0.069
358
0.773
0.101
1.214
1.214
136,367/2
1.214
0.202
136,367/3
365
0.210
0.210
370
4.735
4.512
1.287
1.287
371,372,373
0.097
363/1
0.097
307/1
0.546
0.081
363/2
0.041
0.041
364/1
0.603
0.364
0.898
307/2
0.198
0.041
1.982
309,310/1
0.223
376
0.223
377/1/ 1/1/ 0.967
0.506
302
0.526
0.130 1791 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(7)
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.914
0.041
303
0.129
379/4
0.129
0.425
304/1
0.930
0.283
0.283
379/2
378/2
1.011
0.372
0.202
0.202
375
379/3/2/2
0.555
0.304
378/1/2/2
0.336
0.336
379/1
0.786
377/1/1/2
0.786
375
0.381
0.381.
379/3/2/1
377/2
0.978
0.978
0.550
377/1/2
0.975
0.202
0.202
375,379/3 /2/2
0.636
0.304
119,120
121/2/1
1.133
1.416
119/120/
121/2/2
0.308
192/2
0.049
0.542
0.542
360, 361/2
364/2
0.644
0.506
0.648
364/3
0.020
0.202
0.202
119,120,121 /1
2.036
2.036
73/2
2.036
73/3
2.036
2.040
2.040
73/4
381/72/2/1 0.951
0.951
156
0.676
0.008
115.623 82.429
योग
0.337
1.882
सियरमउ
588
2.910
0.081
595,596
0.418
योग 4.792
2,3/1/1
1.364
1.364
देवकानी
4.067
4.067
4/1
5
1.043
1.043
0.474
0.474
2,3/1/2
0.733
0.733
2,3/2
2.023
4/3
2.023
10/2
0.231
0.231
0.830
0.830
4/2/1
4/2/2
1.214
1.214 1792
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 9/1/2/1 .
1.214
1.214
0.607
10/1/2/1
0.607
9/1/2/2
1.416
1.416
10/1/2/2
0.405
0.405
9/1/1
1.777
1.777
9/2/2
1.214
1.020
9/2/1
3.193
0.668
9/3
4.407
1.781
9/4/2
1.214
1.214
9/4/1/1
0.809
0.648
9/4/1/2
2.380
2.096
10/1/1
1.283
1.283
15
0.352
0.352
1.594
1.416
23,24,25,
27/1
11
1.716
1.716
12
0.733
0.733
26/1
0.150
0.150
26/2
0.150
0.150
26/3
0.145
0.145
0.061
23,24,25, 0.534
27/2/3
1.230
16/1
0.445
16/2
1.230
1.230
42
0.061
0.372
44/1/1
0.251
0.607
0.522
0.121
45,52,53
54/1/3
47/1
0.659
0.659
47/2
0.166
0.166
0.981
0.356
45,52,53,
54/1/1
66
0.085
0.085
69/2
0.100
0.093
65/1/2
0.275
0.385
67
0.316
0.316
68
0.445
0.445
69/1
0.021
0.021
70
0.081
0.053
65/1/1
0.182
0.089
65/2
0.858
0.397
45.512
योग
35.894 भाग 1 ]
1793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6).
1/2/1
0.303
0.162
आमापानी खुर्द
2/1
1.518
0.708
1/2/2
0.506
0.506
2/2
1.315
1.315
1/1
1.065
1.065
4/1
0.405
0.405
5
0.174
0.174
0.041
2.023
75,77,78,79/2
2/3
1.271
0.923
87
0.105
0.105
89.
0.599
0.599
0.789
94
0.364
202/90
0.194
0.194
92/2
0.704
0.291
18/2
3.642
2.857
19
3.990
2.169
18/1
8.077
8.077
4/2
1.727
1.727
6
1.433
1.433
3/1
1.692
1.692
3/2
1.174
1.174
7
0.793
0.793
3.703
8
3.703
9
0.255
0.255
10/1
0.809
0.809
17/1
1.833
1.833
10/2
0.368
0.368
17/2
0.809
0.809
12
0.922
0.922
13/1
7.369
7.369
15
0.817
0.817
13/2
1.619
1.619
73
0.684
0.223
0.801
75,77,78,79/1 1.044
22
5.299
0.097
81/1
0.206
0.206
82/3/4
0.405
0.405
83/3/2
0.085
0.085
97/1/2/2
0.519
0.397
81/2
1.214
1.214
84/1
0.401
0.401 [भाग 1 1794
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(7) (3)
(5)
(6)
(2)
(4)
(1)
82/3/1
0.809
0.809
86/3/1/2
0.446
0.446
84/2
0.797
0.797
0.857
82/3/2
0.857
82/1
0.101
0.101
0.032
83/1
0.032
0.151
0.151
86/1
1.206
97/2
1.335
0.101
82/2
0.101
0.032
0.032
83/2
0.146
0.146
86/2
1.340
0.975
97/3
0.405
82/3/3
0.405
0.987
0.987
83/3/1
0.234
0.234
97/1/2/4
0.728
0.728
86/3/1/1
0.850
97/1/2/5
0.890
86/3/2
0.186
0.186
0.850
88
0.882
0.672
97/1/1
0.041
0.291
1.040
75,77,78,79/3
86/3/3
0.109
0.109
0.364
0.364
90/1
0.384
90/2
0.384
0.211
92/1
0.648
2.306
0.729
91
0.672
186/1
0.672
186/2
0.821
0.591
1.161
0.640
184/2
1.982
0.081
184/1
1.627
1.627
97/1/2/1
0.129
97/1/2/3
0.129
1.395
1.145
97/1/2/6
66.014
85.629
योग
184.755
251.556
कुल योग
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकार्ग कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 5 जून 2010
क्र. 620 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम-अमदरा
(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.376 हेक्टर में ..
क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
81/2
0.261
83
0.052
33/2
0.063
योग .. 0.376
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 621 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- रोहनिया
(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.740 हेक्टर में.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.740
226/1 ख 1
योग.. 0.740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 622- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ग्राम-रैगवां
(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) -0.209 हेक्टर में.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
196
0.209 योग .. 0.209
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 623 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 1796
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ ग्राम- सुहौला
(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.314 हेक्टर में.
खसरा नम्बर (1) 12
क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) 0.314 योग .. 0.314 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 624- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ग्राम- पनसोखरा
( घ) क्षेत्रफल (निजी खाता) - 0.425 हेक्टर में.
क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में) (1)
(2) 109/1
109/2
खसरा 0.331 0.094 योग .. 0.425 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 625 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- गुमेही
(घ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 0.718 हेक्टेयर में.
खसरा नम्बर (1) 21
'क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) 0.718 योग .. 0.718
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 626 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर भाग 1 ]
1797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(ग) नगर/ ग्राम- नयागांव
( घ ) क्षेत्रफल ( निजी खाता ) - 1.484 हेक्टर में.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
6
0.052
53/2
0.627
53/3
0.805
योग . 1.484
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर , निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 24 जून 2010
क्र. क. - भू.अ.अ.- 10-347.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यहं घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील - दमोह
(ग) नगर/ग्राम- जमुनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टर
खसरा नम्बर
रकवा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.13
242में से
240/1 में से
0.04
0.05
240/3 में से
0.04
240/2 में से
योग . 0.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हिण्डोरिया, बिलाई मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क.- भू.अ.अ.-10-348.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पथरिया
(ग) नगर/ग्राम- करैया लखरौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकवा (हेक्टर में )
(2)
(1)
367 में से
0.32
380/3 में से
370में से
0.09
0.26 0.07
368 में से
381 में से
0.08
योग .. 0.82
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया , किन्द्रहो, जेरठ मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 1 जुलाई 2010
क्र. 2923 - भू-अर्जन 2009- प्र. क्र. 13- अ- 82-2009- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि 1798
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- बाजना
(ग) नगर/ग्राम- रावटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टर में.
सर्वे
नम्बर
रकवा (हेक्टर में) (1)
(2) 466
0.10 542
0.10 543
0.08 559
0.05
योग . 0.33 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- थोलावाड बॉध ( सरोजसरोवर ) परियोजना की भीमपुरा उपनहर से निकलने वाली मायनर नहर के ऐक्सटेंशन कार्य में आने वाली भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2925 - भू-अर्जन- 2010 -प्र. क्र. 14- अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-सैलाना
( ग) ग्राम- चमेली खेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.07 हेक्टर में.
रकवा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
9
0.60
14
0.37
15
0.10
योग 1.07
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोलपुरा तालाब शीर्ष निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2932- भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र. 15 - अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उदत्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) ग्राम- सेमलखेड़ा एवं झरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 हेक्टर में.
सर्वे नम्बर (1)
रकवा (हेक्टर में) (2)
ग्राम-सेमलखेड़ा
13
0.16
36/2
0.07
40/2
0.09
40/3
0.11
39/1
0.12
62
0.10
63/2
0.02
61
0.09
70/1
0.11 भाग 1 ]
1799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(1)
(2)
64
0.09
67/1
0.02
69
0.11
78/1
0.10
65
0.19
66
0.03
70/2
0.06
75
0.05
0.10
73/1
73/2
0.03
77/1
0.09
78/3
0.25
81/2
0.32
83/2
0.05
2.36
योग
ग्राम-झरी
30
0.02
33
0.07
34
0.15
35
0.11
36
0.10
39
0.10
40
0.16
41
0.13
42
0.08
0.22
74/1/1
74/1/3
0.05
74/1/4
0.05
61
0.02
62
0.18
68
0.02
74/1/5
0.06
77
0.08
78
0.17
79
0.06
80
0.04
योग . महायोग 1.87 4.23
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सेमलखेड़ा तालाब नहर निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2930 - भू-अर्जन- 2010- प्र . क्र. 16-अ-82- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) नगर/ग्राम- आमलियाडोलखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्र-4.29 हेक्टेयर
सर्वे
रकवा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-आमलियाडोलखुर्द
45/1
0.13
45/2
0.13
23
1.79
25/7
0.70
41/3
0.40
15
0.20
25/1
0.19
28
0.50
25/8
0.25 योग . 4.29
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सेमलखेड़ा तालाब के शीर्ष निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 2 जुलाई 2010
प्र. क्र. 2 - अ- 82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का .समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 1800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
क्रमांक-422 - एक- 1-17-2010, जबलपुर, दिनांक 26 जून 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
अनुसूची
(क ) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील-किरनापुर
( 1 ) भूमि का वर्णन- मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु
(ग) ग्राम- बगडमारा एवं रजेगांव प. ह . नं. 06 (क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- मझौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.223 हेक्टेयर (ग) ग्राम- नयागांव, प. ह. नं. 43/36, नं. बं. 363
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में ) खसरा
ग्राम-बगडमारा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में)
1.714
82/1,2
(1)
(2)
0.185
85/1,2
88
0.14
0.093 86
1.206 87/1
0.072
88/1,2
0.05 0.10 0.29
योग .
0.078
0.027
150/1,2
0.837 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु.
4.212
(2) 86/1,2,3 87/1,2 92/3 81/1 से 10 तक योग
ग्राम- रजेगांव
(1)
(2) (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. सागर परियोजना इकाई क्र. ( 1 ) बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
0.600 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
165/1 167/4 0.003 165/2 0.146 164 1.206 166/1,2 0.055 योग . 2.011 वृक्ष संख्या 26 नग कुल योग 6.223 बालाघाट, दिनांक 6 जुलाई 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन बालाघाट गोंदिया राजमार्ग क्रमांक 11 में बार्डर चेक पोस्ट निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. / /अ- 82 - वर्ष 09-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अक्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010
प्र. क्रमांक 3 अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील-बीना
( ग ) ग्राम- किरोंद, कालूखेड़ी, मुडियानायक , भिलावली , किर्रावदा.
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.36 हेक्टेयर
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
ग्राम-किर्रीद
(1)
(2)
216
0.81
219
0.14
218
0.01
220
0.06
177/2
0.35
192
0.18
174
0.38
1.93
कुल
ग्राम-कालूखेड़ी
25/2
0.40
27
0.04
25/1
0.33
26/1
0.08
46
0.22
45
0.06
35
0.04
55
0.02
47
0.08
0.20
48
0.03
44
41
0.30
42
0.20
(1)
(2)
0.06
43
0.28
51
2.34
कुल
ग्राम-मुडियानायक
0.21
107/1
107/2
0.26
0.20
98
0.20
81/2
38/1
0.38
0.33
38/2
38/3
0.06
18/3
0.02
0.05
36
20/1
0.12
0.36
20/4 , 20/5
0.42
20/2, 20/3
0.82
19
23/11
0.08
5/1
0.18
5/3
0.77
0.73
6/1
0.07
6/2
7/1
0.08
5.34
कुल
ग्राम-भिलावली
0.06
43/1
26/3
0.10
0.07
49
0.09
50, 30
51
0.21
0.24
6
7
0.48
59
0.16
0.35
8
14
0.30
0.11
29
32
0.07
33
0.06
0.02
35
0.03
25/3
31/2
0.04
0.01
34/1
34/2
0.01
39/5
0.06 1802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(1)
(2) 58/1
0.02 58/2
0.02 58/3
0.02 58/4
0.02
2.55
कुल ..
ग्राम-किर्रावदा 241
0.12 242
0.02 271
0.10 270
0.17 254
0.05 258
0.18 259
0.20 261
0.36
1.20
कुल
13.36
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीना कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद, कंजिया मार्ग , किरौंद से किर्रावदा मार्ग.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
'मण्डला, दिनांक 9 जुलाई 2010 क्र. भू- अर्जन -9 ( अ-82 ) -2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम- भीमडोगरी, प. ह. नं. 57
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.822 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(1)
रकवा (हेक्टर में) (2)
150
0.028
147
1.310
144
2.558
140
0.231
127
0.610
130
0.160
124
1.452
111
0.543
113
0.072
153
0.086
150
0.001
149
0.003
145
0.221
143
2.580
141
0.160
0.420
126
128
0.220
110
0.253
116
0.030
0.111
154
151-
0.006
161
0.120
148
0.323
156
0.011
139
0.012
142
0.360
125
0.390
131
2.062
107
0.003
115
0.216
155
0.176
152
0.078
162
0.016
योग .. 14.822
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर . मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010
प्र. क्र. 36- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक. प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-गौरिहार
(ग ) ग्राम- महोइकला
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.308 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
महोइकला माइनर नं. 1
146
0.138
932
0.011
933
0.024
933/2208
0.133
935
0.171
936
0.010
937
0.148
938/1
0.096
938/2
0.100
947
0.044
967
0.272
971/1
0.095
971/2
0.100
972
0.018
973
0.013
979
0.090
980
0.096
981/1
0.010
981/2
0.010
991
0.470
992
0.050
993/2
0.010
1085
0.044
1094/1
0.104
(1)
(2)
1094/2
0.074
1095/1
0.070
0.066
1095/2
2.467
कुल ..
ग्राम- महोइकला माइनर नं. 2
750
0.060
751
0.116
0.130
752
753
0.007
786/1
0.060
794/1
0.081
795
0.060
796
0.003
798
0.040
1444
0.065
1446
0.096
1447/1
0.095
1447/3
0.034
1449
0.064
1450
0.055
1455/2
0.029
1463/2
0.061
1464
0.060
0.052
1465
1466
0.042
0.050
1474
1477
0.112
0.053
1478
1479
0.105
0.020
1534
1535
0.216
1541
0.072
1543/1/1
0.003
1544/1
0.200
1544/2/2
0.085
1546
0.104
1560/1
0.110
1560/2
0.130
1561
0.040
1562
0.021
1567/1
0.020
1583
0.290
2.841
योग ..
कुल योग .. 5.308 1804
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिवं, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरियापुर बांयी नहर कर उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत महोइकला माइनर नं. 1 एवं 2 हेतु.
धार, दिनांक 13 जुलाई 2010 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 1279 -वाचक- प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2010
(ग ) ग्राम- वायल
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.500 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
(1)
456/2
क्र. 669 - भू-अर्जन- 06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
453/4
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.740 0.760 योग . 1.500 अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम- बड़ेरा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 129788 मी . से 133630 मी. तक मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 तथा डायरेक्ट माईनर क्र. 67 के निर्माण हेतु.
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.233 हेक्टर .
खसरा
नम्बर (1)
257
257/385
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
रकबा (हेक्टर में ) (2) 0.177 0.056 0.233
योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर बडेरा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
इन्दौर, दिनांक 14 जुलाई 2010 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 456- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]
1805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील- इन्दौर
(ग) ग्राम- गढ़ी
(घ) क्षेत्रफल क्षेत्रफल- 1.035 हेक्टर में.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1132पार्ट
0.045
1117 पार्ट
0.120
1151/1 पार्ट
0.201
1151/2 पार्ट
0.153
1152 पार्ट
0.064
1153 पार्ट
0.071
1154/1 पार्ट
0.075
1154/2 पार्ट
0.083
1181 पार्ट
0.029
1182 पार्ट
0.112
1185 पार्ट
0.040
1186 पार्ट
0.042
योग . 1.035
(2 ).सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 14 जुलाई 2010
प्र. क्र. 3 - अ-82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग ) नगर/ग्राम- धनवई
( घ) क्षेत्रफल-1.22 हेक्टर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
632
0.15
0.03
638
634
0.02
635
0.60
639
0.10
640
0.32
योग . 1.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17- अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिगे आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर 1806
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
(ग ) नगर/ग्राम- चक महाराजपुर
(घ) क्षेत्रफल-4.110 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अनुमानित रकवा (हे. में. ) अर्जित किये जाने वाला
कुल रकवा (हे. में. )
(1)
(3)
(2)
37
0.27
0.02 38
0.26
0.07
0.37
0.09 40
0.16 82
0.31
0.79
0.18 72
0.20
0.24
74
75
0.29
0.08
0.20 76
0.25
0.050
0.45
77
0.280 78
0.60
0.480 80
0.63
0.15 83
0.32
0.21 84
0.31
0.20
0.20 235
0.09 237
0.58
0.20 238
0.66
0.45 236
-0.71
0.15
0.31
239
0.08 240
0.21
0.25 241
0.50
0.13
0.07 242
0.12 245
0.34
0.50
0.32 246
248
0.21
0.01
4.110
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 14 जुलाई 2010 क्र. 1072- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- रणगांव रोड़
(घ ) लगभघ क्षेत्रफल-20.103 हेक्टर में.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
46/4
46/6
4.570
46/7
46/8
46/13
46/10, 47/1
0.927
0.440
47/2
0.815
49, 50/2
55/2/2 , 56/2
0.130 0.025
55/3
57
0.146
0.250
55/4क , 55/5 , 59/8
0.910
58/1
0.840
59/9
0.955
60/1/1
60/1/2
0.130
0.315
111/2/2
0.550
0.025
114/3
1.714
114/2क, 115/1,118/6ख
114/2ख
115/2
1.220
116/1
118/6क
118/6ग
118/7
118/8
0.254
115/3
0.070
118/2
218/4
0.210 भाग 1 ]
1807
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
(2)
(1)
0.220
118/9/3
0.300
118/9/6
0.030
118/9/4
0.410
118/9/5
0.240
118/15 , 118/16
0.075
208/1 , 209/2
208/7
0.100
0.040
214/7
0.139
208/8
0.190
214/2, 213 ,
0.175
219/2 , 220/2/1/1
0.134
213 , 219/2 , 220/2/3/1
0.450
213 , 219/2 , 220/2/5/4
0.080
214/3
0.235
213 , 219/2 , 220/2/2/1
0.506
213, 219/2 , 220/2/3/2 ′
0.065
213, 219/2 , 220/2/1/2
0.065
213, 219/2 , 220/2/1/3
0.075
213 , 219/2 , 220/2/1/4
0.115
213 , 219/2 , 220/2/2/3
0.348
214/4, 218/3
1.570
218/2
0.045
219/1
योग .. 20.103
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27 - अ- 82-2009-10-क्र. 1073- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-बिलवानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.208 हेक्टर में.
रकबा
खसरा
(हेक्टर में )
नम्बर
(2)
(1)
0.285
256
0.580
263/1
0.185
264/3
0.025
266/1
0.270
266/2,
0.320
265/4 , 266/3
0.035
268/1
0.560
268/2
306/1/2
0.058
0.220
305/2, 306/2
0.505
314/1
0.225
314/2
0.550
314/3
0.500
314/5
0.295
314/6
0.005
314/7
0.035
317
0.665
315/3 , 318 , 322/3
0.265
322/4, 323/3
0.625
323/2
6.208
योग 1808
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2010
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 28 - अ- 82-09-10- क्र. 1074- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम - इन्द्रपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.537 हेक्टर में.
खसरा
रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2) (1)
0.442 423/2
0.605 423/8, 424
0.789 423/9
0.025 439/7
0.663 439/8
0.332 439/9
0.510 439/10
442/2
0.345
0.679 442/4 क, 443/1 ख
443/2
0.375 443/4
0.290
0.215 443/5
446/4
1.470
0.285
452/2, 463/5
0.028
463/7 ख, 651
0.070
652/2
0.602
453/1
453/4
0.280
453/6
2.015
455
1.630
463/7 क, 652/1
3.010
454, 463/9
0.853
653
0.558
658
0.231
661
663
0.110
0.605
665
0.520
667
योग 17.537
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 29- अ- 82-09-10- क्र. 1075- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- लिम्बई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-25.415 हेक्टर में.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2010
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 3/5
0.093 3/8
0.461 4/2
0.313 5/1/ 1/क
0.070
1.125 5/1 ग , 6/2क, 7/1 क
0.364 5/2, 7/2 , 7/3
7/4, 27/2
5/6 , 6/6 , 7/8
0.175 17/1
0.420 17/2
0.795 19/1/1
0.600 19/1/2
0.355 19/1/3
0.295 19/1/4
0.055 19/3
0.416 23/1
0.650 23/3
0.470 23/6
0.500 27/1
0.935 27/3
0.075 27/4
0.263 28/1
0.227 28/2, 28/3
0.800 29/11
0.160 43/10
0.555 44/1
0.607 118/1
0.138 118/4
0.515 118/6
0.020 118/8
0.190 118/9
0.110 118/10
0.110 118/11
0.110
1809 (1)
(2)
118/12
0.110
118/13
0.210
118/14
0.210
118/15
0.970
118/16
1.724
120/1
1.100
121/1 , 122/1
0.100
121/8
3.217
125/6
0.600
126
0.130
149/2/2
0.081
149/3
0.198
149/5
0.057
1.080
157/1 , 158/2
187
2.200
230/1 क
0.500
231/1
0.227
231/2
0.421
231/33
231/22
0.065
231/23
0.081
231/24
0.162
योग .. 25.415
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.