पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108- भोपाल-09-11 .
मध्यप्रदे श शास
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010- श्रावण 15 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2010
क्र. ई . 5-642 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल , आय.ए.एस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 जुलाई 2010 एवं दिनांक 25 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें, अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2010 क्र. ई - 1-275-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3)
1879
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.
1880
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्रमांक
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 1
आयुक्त-सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश.
श्री आशीष उपाध्याय ( 1989 ) आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
2 श्री राजीव रंजन ( 1989 ) पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर,
3 श्री संजीव सिंह (2005 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) होशंगाबाद.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय , भा.प्र.से. ( 1989 ) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1990 ) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश केवल आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे . साथ ही आगामी आदेश तक श्री एस. एन. मिश्रा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी. ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .
श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक ( ए.डी.बी. ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नितेश कुमार व्यास , भा.प्र.से. ( 1996 ) , संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक ( ए.डी.बी. ) केवल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक ( ए.डी.बी. ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2010
क्र. ई . 5-814- आयएएस लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आय.ए.एस. , अपर आयुक्त, भोपाल एवं नर्मतापुरम संभाग, भोपाल को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2010
क्र. ई. 5-462- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री ए. पी . श्रीवास्तव, आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून 2010 द्वारा दिनांक 22 से 24 जुलाई 2010 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010
क्र. एफ- 13-7-2010- बारह 1.- राज्य सरकार, एतद्वारा , सहायक खनि अधिकारी के पदों को राजपत्रित पद घोषित करती है .
No. F - 13-7-2010 - XII - 1 .-- The State Government . hereby, declares the posts of Assistant Mining Officer to be the Gazetted post .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010
क्र. एफ-19-199-बारह 1.- मेसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जिला बैतूल , छिन्दवाड़ा एवं होशंगाबाद के रामपुर- पंचमढ़ी-अनहोनी क्षेत्र में पेट्रोलियम ऐक्सप्लोरेशन लाइसेन्स 1881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
Petroleum Exploration License , which has now been relinquished . Details of the area is as below:-
के तहत धारित 3537 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
Longitude (3)
Latitude (2)
Point (1)
77° 50' 00"
22° 30' 00"
A
देक्षांश (3)
अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
78° 00' 00"
22° 30' 00"
B
77° 50' 00 "
22° 30' 00 "
A
78° 00 ' 00 "
22° 35' 00 "
C
78° 00' 00 "
22° 30' 00"
B
78° 20' 00 "
22° 35' 00 "
D
78° 00 ' 00"
22° 35' 00 "
78° 20' 00 " C
22° 40' 00 "
E
78° 20' 00 "
22° 35' 00 "
78° 50' 00" D
22° 40' 00 "
F
78° 20' 00 "
22°40' 00"
E
78° 50 ' 00 "
22° 25' 00 "
G
78° 50' 00"
22° 40' 00"
78° 40' 00 " F
22° 25' 00 "
H
78° 50' 00 "
22° 25' 00"
78° 40' 00 " G
22° 20' 00 "
I
78° 40' 00"
22° 25' 00 "
H
78° 30' 00 "
22° 20' 00 "
J
78° 40' 00 "
22° 20' 00 "
I
78° 30' 00 "
22° 15' 00 "
K
78° 30 ' 00 "
22° 20' 00"
77° 50' 00" J
22° 15' 00"
L
78° 30' 00 "
22º 15' 00 "
K
77° 50' 00"
22º 15' 00"
L
The relinquished area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate ofGeology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Area Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, A. K. TOMAR , Dy. Secy .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2010 क्र. एफ- 19-199- बारह 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 22 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
क्र. एफ-1 ( एक ) 210-96-ब- 2-दो. श्री ए. साई मनोहर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पु. मु. के आदेश क्रमांक 108-09, दिनांक 24 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 19, 20 तथा 27, 28 दिसम्बर 2009 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 22nd July 2010
2. श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2009 तक की अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " हैदराबाद " जाने की कार्योत्तर अनुमति दी जाती है:-
1. श्री ए. साई मनोहर स्वयं No. F- 19-199 - XII - 1.- The State Government hereby declare throw open an area of 3537 Km² of Rampur- Pachmari - Anhoni area in Chindwara , Betul & Hoshangabad Districts which was previously held by M/s Oil & Natural Gas Corporation Limited under
2. श्रीमती बिन्दु शर्मा पत्नी
3. कु. साई दीप्ति पुत्र 1882
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
3. उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से छः दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
4. अवकाश से लौटने पर श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
5. अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. साई मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010
क्र. एफ- 13-8-10-अ-ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 6 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. / 3373 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सौ ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 5 जून 2010 से 4 दिसम्बर 2010 तक, छः माह के लिये छूट देता है: - ( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18( 1 ) कीअपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .
(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
[भाग 1 (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
( 5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अपर सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010
क्र. एफ- 31-3-2010- दो - ए( 3 ) .- राज्य शासन ब्रिगेडियर (से.नि. ) जार्ज मथाई को संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर संविदा पर निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करता है:-
(i) संविदा नियुक्ति की अवधि कार्यभार करने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो , तक़ के लिये होगी.
(ii) सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की अवधि में वेतन निर्धारण , सेना से मिलने वाले अंतिम वेतन में से, पेंशन जो छठवें वेतन आयोग के पश्चात पुनरीक्षित की गयी की राशि घटाकर निर्धारित किया जावेगा तथा इस प्रकार वेतन एवं पेंशन मिलाकर रुपये 80,000/- ( रुपये अस्सी हजार ) से अधिक नहीं होगा. सेना की पेंशन पृथक् से देय होगी.
( iii) महंगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ बी- 8- 3-81- आर. दो- चार, दिनांक 25 जून 1981 एवं समय- समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार देय होगा.
( iv) दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी..
( v ) शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.
(vi ) यात्रा भत्ते की पात्रता राज्य के यात्रा भत्ता नियम के अन्तर्गत होगी.
1883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(vii) शासकीय आवास उपलब्ध कराये जाने पर राज्य शासन के नियमानुसार किराया/लायसेंस फीस काटा जावेगा.
(viii ) अधिकारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 लागू होंगे.
(ix) अधिकारी को नियुक्ति के अवधि में अपने कार्यालय के वित्तीय मामलों एवं आपत्तियों का निराकरण कराना होगा.
(x) आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह की अवधि समाप्त पश्चात् यह आदेश स्वयमेव निरस्त समझा जायेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , चन्द्रहास दुबे, सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2010
फा. क्र. 1 ( बी) -6-2004- इक्कीस - ब(दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राधेश्याम समदानी पुत्र श्री बाबूलाल जी समदानी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये अति. "लोक अभियोजक, मनासा नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी) -41-2004- इक्कीस- ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004 द्वारा नियुक्त श्री रमेश मिश्रा, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सतना के कार्यकाल में दिनांक 19 नवम्बर 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर 2011 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र . 1 ( बी) -41-2004 इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004 , 3 अगस्त 2007 , 4 जुलाई 2007 एवं 23 जून 2007 द्वारा नियुक्त निम्न शास. अभिभाषक/ अति. शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक/ अति. लोक अभियोजक, सतना के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है:-
(1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव , शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सतना, दिनांक 19 नवम्बर , 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर, 2011 तक.
(2) श्री दद्मराम त्रिपाठी , अति. शास . अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सतना, दिनांक 19 नवम्बर , 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर , 2011 तक.
(3 ) श्री उमेश कुमार शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सतना, दिनांक 23 जून, 2008 से तीन वर्ष 22 जून, 2011 तक.
(4) श्री राजमणि सिंह, अति. शास. अभि./ अति. लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) तहसील अमरपाटन, जिला सतना, दिनांक 23 जून, 2008 से 22 जून, 2011 तक.
(5 ) श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, अति. शास. अभि./अति. लोक अभियोजक, तहसील मैहर, जिला सतना , दिनांक 19 नवम्बर, 2005 से 18 नवम्बर , 2008 तदुपरान्त पुनः 3 वर्ष दिनांक 18 नवम्बर, 2011 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2010
फा. क्र. 17 ( ई ) -172- इक्कीस- ब ( दो) 10.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , यह निदेश देते हैं कि मिशन संचालक, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य ( आर.सी.एच. )/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , मध्यप्रदेश, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर में एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस. डाक्टरों, बी.एस.सी. नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के संबंध में पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इंडिया , नई दिल्ली से करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010
फा. क्र. 17(ई ) -172- इक्कीस ब ( दो ) 10.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में, इस विभाग की 1884
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, सचिव .
Bhopal , the 26th July 2010
F. No. 17 - E- 172 - XXI- B ( II) -2010 .- In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 299 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh hereby directs that Mission Director , Reproductive and Child Health / National Rural Health Mission , Madhya Pradesh is authorised to sign and execute the agreement with Public Health Foundation of India , New Delhi , in connection with organising the Post Graduate Diploma Course for the MBBS/ BDS doctors , B.Sc. Nursing and Master of Social Work candidates in the State Institute of Health Management and Communication , Gwalior .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. J. KHAN , Secy .
भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2010
फा. क्र. 17 (ई ) -231-2008 - इक्कीस ब ( दो ) .- दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री लालमणि सिंह बघेल, अधिवक्ता, निवासी बजरंग कालोनी, तहसील नागौद, जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था , परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 17 (ई ) -232-2008- इक्कीस ब ( दो ) दिनांक 3 सितम्बर , 2008 द्वारा श्री प्रभुदयाल पाण्डेय , अधिवक्ता, निवासी शास्त्री नगर, तहसील नागौद , जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक
[ भाग 1 से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010
क्र. एफ- 22-60-08- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम, 202 के उपनियम ( 11 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , उन सेवा प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती है जो कि निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित की जा रही निम्नलिखित 24 जांच चौकियों पर, निम्नलिखित दरों पर, प्रति फेरा प्रति यान के आधार पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले , यथास्थिति, पूर्णता प्रमाण- पत्र या अनन्तिम पूर्णता प्रमाण- पत्र जारी किए जाने के दिनांक से यान के स्वामी या चालक द्वारा वहन किए जाएंगे :-
1. 'डाटा एन्ट्री तथा तोलने ' के लिए सेवा प्रभार- यान का प्रकार
अनुक्रमांक
(2)
(1)
राशि( रुपयों में) (प्रति फेरा प्रतियान) (3) 1.
20.00 हल्के वाणिज्यिक यान (एल.सी.वी.)
2.
40.00 दो एक्सल ट्रक
3.
80.00 बहु एक्सल ट्रक
उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे पांच रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा. यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी . प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल , 2011 से प्रभावी होगी.
2. माल लादने/ माल उतारने के लिए प्रभार.-माल लादने/ उतारने के लिए प्रभार रुपये 240 प्रति टन होगा जिसमें प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा .
यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी . प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल , 2011 से प्रभावी होगी . यह प्रभार केवल उन्हीं यानों से उद्गृहीत किया जाएगा जो मांग पर ऐसी सेवा का लाभ लेते हों.
1885
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
3. पार्किंग प्रभार-
प्रभार (रुपयों में) पार्किंग की अवधि
हल्के वाणिज्यिक यान
ट्रक/बहु एक्सल/ अत्यधिक बड़े
आकार के यान
(3)
(2)
(1)
निरंक
निरंक
प्रथम छह घंटे
30.00
20.00
छह घंटों से अधिक
75.00
50.00
अगले छह घंटों के स्लैब
उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और उसे पांच रुपयों के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा . यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.
टिप्पणी.- उपरोक्त सेवा प्रभार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित निजी निवेशक या विकासकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संगृहीत किए जाएंगे .
सीमा जांच चौकियों की सूची
संन्निर्माण स्थल सड़कों के ब्यौरे
अनु-. क्रमांक
(2)
(1)
(3)
बालसमुन्द 1. आगरा - मुम्बई मार्ग ( एन.एच. - 3)
मुरैना 2. मुरैना- धौलपुर मार्ग
नयागांव 3. महू- नीमच मार्ग ( एस.एच. - 31 )
बुरहानपुर 4. इन्दौर - इच्छापुर मार्ग ( एस.एच. - 27)
5. इन्दौर- अहमदाबाद मार्ग ( एन.एच. - 59 ) पिथोल
हनुमना 6. रीवा- मिर्जापुर मार्ग ( एन.एच. -7 )
डोंगरगांव 7. शाजापुर-उज्जैन- झालावाड़ मार्ग (एस.एच. - 27)
खवासा 8. सिवनी- नागपुर मार्ग (एन.एच. - 7)
मुल्ताई 9. बैतूल नागपुर मार्ग ( एन.एच. - 69 )
चाकघाट 10. रीवा- इलाहाबाद मार्ग ( एन.एच. - 27)
11. जबलपुर- मण्डला मार्ग ( एन.एच. 12 ए) मांगली
सिकन्दरा 12. शिवपुरी- झांसी मार्ग ( एन.एच.-25 )
पूफ 13. भिण्ड इटावा मार्ग ( एन.एच. - 92 )
(3)
(2)
(1)
नरई नाका 14. नौगांव झांसी मार्ग ( एन.एच. - 75 )
15. छिन्दवाड़ा- नागपुर मार्ग ( एस.एच. - 19 ) खापा करीमवार 16. जबलपुर - जयपुर मार्ग ( एन.एच. - 12 ) खिलचीपुर 17. सेंधवा खेतिया मार्ग ( एम.डी.आर. ) निवाली
मालथोन 18. सागर - ललितपुर मार्ग ( एन.एच. - 26 )
19. सागर - कानपुर मार्ग ( एन.एच. - 86 ) खेमहा 20. शिवपुरी- कोटा मार्ग ( एन.एच. - 76 ) खारई
वरूड़ 21 . वरूड़ - मुल्ताई मार्ग
22. डिण्डौरी- अमरकंटक मार्ग
कबीर चबूतरा 23. अनूपपुर-अमरकंटक मार्ग वेंकटनगर 24. बालाघाट- गोंदिया मार्ग ( एस.एच. - 11 ) राजेगांव No. 22-60-08 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 11 ) of rule 202 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, the State Government hereby specify the service charges which shall be borne by the Vehicle owner or driver at the following rates on the following 24 check posts being developed by investment from private sector on a per trip per Vehicle basis with effect from the date of issuance of Completion Certificate or Provisional Completion Certificate , as the case may be , to be issued by the Madhya Pradesh Road Development Corporation :-
1. Service Charges for 'Data Entry and weighing' S.No. Category of Vehicle
Amount ( in Rs . ) (per trip per vehicle)
(3) (2)
(1)
20.00 1 . Light Commercial Vehicle ( LCV )
40.00 2. Two Axle Truck
80.00 3. Multi Axle Truck
The above rates will increase @ 5 % per year and will be rounded off to the nearest five rupees . This increase will be made effective from 1st of April every year . The first increase will be effective from 1 April 2010.
2. Loading/Unloading Charges .-Charges for Loading/ Unloading of goods shall be Rs . 240 per tonne 1886
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
which is to be increased @ 5 % per year and will be rounded off to the nearest ten rupees . This increase will be made effective from 1st of April every year . The first increase will be effective from 1st April 2010. This charge is to be levied only on such vehicles which avails such service on demand .
3. Parking Charges.-
Parking duration
Charges ( in Rs . )
Light Commercial
Truck/ Multi Axle / Oversized Vehicles (1)
Vehicle (2)
(3)
Nil
First six hours
Nil
20.00
More than six hours
30.00 Next slabs of six hours 50.00
75.00 The above rates will increase @ 5 % per year and will be rounded off to the nearest five rupees . This increase will be made effective from 1st of April every year . The first increase will be effective from 1 April 2011 .
Note. The above service charges will be collected by authorized representative of private investor or developer selectedby the Madhya Pradesh Road Development Corporation .
List of Border Check Posts
Construction Site S.No. (1)
Detail of Roads (2)
(3)
Balsamudra 1. Agra -Mumbai Road ( NH - 3 )
Morena 2. Morena - Dholpur Road
3. Mhow- Neemuch Road ( SH - 31 ) Nayagaon 4. Indore - Icchapur Road ( SH - 27 ) Burhanpur .
Pithol 5. Indore - Ahmedabad Road (NH -59)
Hanumana 6. Rewa -Mirzapur Road ( NH - 7 )
Dongargaon 7. Shajapur - Ujjain - Jhalawad Road (SH-27)
Khawasa 8. Seoni - Nagpur Road ( NH- 7 )
Multai 9. Betul - Nagpur Road ( NH - 69)
10. Rewa - Allahabad Road ( NH - 27 ) Chakghat
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
Mangli 11. Jabalpur -Mandla Road (NH- 12A)
Sikandara 12. Shivpuri - Jhansi Road ( NH - 25 )
Poof 13. Bhind- Etawa Road ( NH- 92 )
Narai Naka 14. Naugaon - Jhansi Road ( NH- 75)
Khapa Karimwar 15. Chhindwara - Nagpur Road (SH- 19)
16. Jabalpur - Jaipur Road (NH- 12) Khilchipur
Niwali 17. Sendhwa - Khetia Road ( MDR )
Malthon 18. Sagar - Lalitpur Road (NH -26)
Khemaha 19. Sagar - Kanpur Road (NH - 86)
Kharai 20. Shivpuri - Kota Road ( NH - 76)
21. Warud Multai Road
Warud 22. Dindori - Amarkantak Road
Kabir Chabutra 23. Anuppur- Amarkantak Road Venkatnagar 24. Balaghat-Gondia Road ( SH - 11 ) Rajegaon मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी , उपसचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2010
क्र. एफ -1 ( ए) -10-2004- ए- सोलह-मध्यप्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 9 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा दो माह की अवधि हेतु, जो भी पहले हो , श्री जे . एस. सेंगर, सदस्य न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ भोपाल को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय , इन्दौर के अध्यक्ष का चालु प्रभार अपने कार्य के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुखराज मारू , प्रमुख सचिव.
1887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
नियोक्ता के प्रतिनिधि
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2010
सदस्य
1. श्री विपिन कुमार जैन , महासचिव,
मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ,
ई-2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल.
सदस्य
2. श्री जेठानंद रामनानी , सचिव ,
एसोसिऐशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश , 96 पोलोग्राउंड, इंदौर.
क्र. एफ-4-5-2010- ए- सोलह. खतरनाक मशीन ( विनियमन ) अधिनियम , 1983 ( 1983 का सं. 35 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश को नियंत्रक तथा संयुक्त संचालकों, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अपर नियंत्रक नियुक्त करता है.
सदस्य
3. श्री मनोहर नागपाल, सदस्य ,
एक्जिक्यूटिव कमेटी एसोसिऐशन
ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश ,
96 पोलोग्राउंड, इंदौर.
सदस्य
4. श्री अनिल मलिक , एसोसिऐशन
ऑफ इंडस्ट्रीज , देवास .
No. F 4-5-2010 - A- XVI - Lab - XVI - B . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Dangerous Machines (Regulation ) Act, 1983 (No. XXXV of 1983 ) the State Government hereby appoint Director, Industrial Health & safety , Madhya Pradesh , the controller and the Joint Directors Industrial Health & safety to be additional controller for whole of Madhya Pradesh for implementation of the provisions of the said Act .
सदस्य
5. डॉ. जीवनलाल जैन,
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010
मध्यप्रदेश बीडी उद्योग संघ ,
178 केशवगंज, सागर.
श्रमिकों के प्रतिनिधि
सदस्य
1. श्री सुल्तान सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष , भारतीय मजदूर संघ, 249, शासकीय क्वार्टर, बिरला ग्राम, नागदा, उज्जैन.
क्र. एफ -4 ( सी) 5-1997 - ए- सोलह. मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 ( क्रमांक 11 सन् 1948 ) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-4( सी) 5-1997- ए-सोलह, दिनांक 10 नवम्बर 2005 को अपास्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नानुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करता है :-
सदस्य शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति
अध्यक्ष
1. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर
2. श्री भगवानदास गोंडाने , प्रदेश महामंत्री , भारतीय मजदूर संघ , 501/3 , टेक्सटाईल क्लर्क कालोनी , परदेशीपुरा के पास, इंदौर.
सदस्य
सदस्य 2. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय , मध्यप्रदेश , विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
3. श्री बृजराजसिंह, मंत्री, मध्यप्रदेश इंटक, मुरली भवन के पीछे , कृष्णा नगर, सतना.
सदस्य
सदस्य 3. सुश्री शिखा जोशी, सेवा मंत्री. स्वाश्रयी महिता सेवा संघ , 96 - बी, वैशाली नगर, इंदौर.
सदस्य
4. श्री नारायण भारती , सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ( सीटू ) आई. डी. ए. , स्कीम नम्बर 91. कार्यालय कक्ष क्रमांक 1-2, प्रियदर्शनी महिला हाट, मालवा मिल चौराहा, इंदौर ( म. प्र. ) .
4. महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, डोमरगांव ( महू ) जिला इंदौर.
1888
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
सदस्य 5. कॉ. कृष्णा मोदी, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य समिति पाथाखेडा, जिला बैतूल.
सदस्य 6. श्री हरिओम सूर्यवंशी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश हिन्द मजदूर सभा , केम्प इंदौर, 445, पाटनीपुरा , इंदौर.
राज्य शासन न्यूनतम वेतन ( मध्यप्रदेश ) नियम , 1958 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत उप श्रमायुक्त, इंदौर उपर्युक्त परिषद का सचिव नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मंगला भालेराव, उपसचिव.
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010
संशोधन आदेश
क्र. एफ-23-6-2004-5- पच्चीस. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम , 1995 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2010 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-
संशोधन
क्रमांक -2 पर अंकित " श्री शिवराज शाह , मण्डला- सदस्य " के स्थान पर " श्री शिवराज शाह ' शिवा भैया', मण्डला- सदस्य " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. अहिरवार, अवर सचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2010
क्र. एफ- 9-2-2006 अठ्ठावन. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल्स 74 ( ए ) द्वारा प्रदतः शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम ( 2 ) में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण होने के कारण कॉलम ( 3 ) में अंकित अधिकारियों
[ भाग 1 को निगम के संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है .
क्र. स्थानांतरित अधिकारी
(1)
(2)
मनोनीत सदस्य का नाम (3)
1 श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
वर्तमान में श्री एम. एम. उपाध्याय , प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मध्यप्रदेश शासन .
2
वर्तमान में श्री सेवाराम, प्रमुख सचिव, म. प्र . शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय.
श्री अनिल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव, म. प्र. खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय. शासन, उद्यानिकी एवं
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. पी. तंवर, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010
क्र. एफ-3-106-2010-बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 के उपधारा ( 1) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा , मढई से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाया अनुसार परिलक्षित करता है :-
अनुसूची
मढई से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमाएं :-
उत्तर में- ग्राम रैनीपानी , कामठी, श्रीरंगपुर की उत्तरी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम श्रीरंगपुर टेकापार , सारंगपुर, घोघरी की दक्षिणी सीमा तक,
पूर्व में ग्राम श्रीरंगपुर टेकापार, रैनीपानी की पूर्वी सीमा तक.
पश्चिम में ग्राम घोघरी, रैनीपानी की पश्चिमी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
1889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस ब ( एक ) .- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-( इक्कीस) ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशितं हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 21 तथा 44 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमाशः स्थापित की जाएं, अर्थात :-
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
अनुक्रमांक
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
विशेष न्यायालय (3)
(2)
(1)
रायसेन
रायसेन
"21 .
श्री अरविंद मोहन सक्सेना, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 रायसेन.
शहडोल .".
शहडोल
44.
श्री सनत कुमार कश्यप , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( I ) , dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I dated 17th April 1998 , namely : --
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 21 and 44 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-
Special Court
S.No.
Local area /Session division (4)
(3)
Name and designation ofthe Judge (2)
(1)
Raisen
Raisen
"21 .
Shri Arvind Mohan Saxena . Special Judge . Scheduled Castes , Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act . 1989. Raisen.
Shahdol .".
Shahdol
44.
Shri Sanat Kumar Kashyap . Additional Sessions Judge . Shahdol .
2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
1890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 22 जुलाई 2010
क्र. 7214-20 सूत्रीय-तकाबी- 10.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , सागर, कृषि उपज मण्डी समिति, बीना में संसद सदस्य ( लोक सभा ) , सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं :-
सांसद प्रतिनिधि
श्री नत्थू सिंह वल्द देवी सिंह यादव , सा. करोंदा ( स्टेशन ) , तह . बीना,
जिला सागर.
धारा 11 ( 1 ) घ
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर.
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, नीमच, जिला नीमच , मध्यप्रदेश
नीमच, दिनांक 26 जुलाई 2010
जिला नीमच के गांवों का थाना क्षेत्र परिवर्तित करने के संबंध में
क्र. पुअ-नीमच- एसी-56 एफ- 2010.- पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेंज , रतलाम के निर्देशानुसार भौगोलिक एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं ग्रामीणों की सुविधा तथा कार्य की सुगमता की दृष्टि से जिले के समस्त थाना प्रभारियों से संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्न थानों के सीमावर्ती ग्रामों का पुनर्निर्धारण कर दूसरे थाने में मिलाना प्रस्तावित है :-
क्रमांक
ग्राम
(1)
(2)
वर्तमान थाना एवं ग्राम
से दूरी (किमी. )
(3)
1
बघाना
सगराना ( संबंधित हाईवे )
2
बघाना
घसुण्डी ( संबंधित हाईवे )
3
बघाना
हिंगोरिया ( संबंधित हाईवे )
4
बघाना
चौथखेड़ा
5
बघाना
जमुनिया खुर्द
6
जीरन
आसपुरा
7
ग्वालदेविया
जीरन 8
बघाना
पालसोड़ा
9
आम्बा
10
परलाई
11
जावद
बांगरेड़ खेड़ा
12
जावद
देपालपुरा
13
सावन
प्रस्तावित थाना एवं गांव से दूरी (किमी. ) (4)
15
नीमच 10 15
नीमन्त्र 12
4
नीमच
8
13
5
नीमच
11
नीमच
7 15
बघाना
8 16
9
बघाना
22
9
जीरन
15
रतनगढ़ 40
सिंगोली
सिंगोली 15
रतनगढ़ 40
27
12
मनासा
मनासा
22
14
नीमच केंट 22
14
मनासा
6
नीमच केंट 25
सावनकुण्ड
(प्रमोद वर्मा) पुलिस अधीक्षक जिला नीमच
निर्णय
उपरोक्त प्रस्ताव विचारानुपरान्त अनुमोदित किया जाता है.
( एस. एस. बंसल)
कलेक्टर एवं सचिव
जिला योजना समिति, नीमच .
मनासा
3
( एस. एस. बंसल )
कलेक्टर जिला नीमच
अध्यक्ष
जिला योजना समिति, नीमच.
1891.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 17 जून 2010
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
तहसील नगर/ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
9/2 गौहरगंज खमरिया
रायसेन
निमावर
50/135/1
मुख्य नहर
50/135/3
50/135/2
50/4
50/135/4
51
53
55
56/1/2/1
56/1/3
58/4
73
72
योग ..
56/1/3
उप नहर
58/4
58/3/3
58/3/2
58/3/1
58/2/1
योग ..
8/1/1/2
ड्रेनेज चेनल
11/2
11/3
योग ..
महायोग -
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा अर्जितकिये जाने वाला रकबा
(6)
(5)
(4)
खमरिया निमावर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
0.48
3.20
0.80
जलाशय की मुख्य विभाग, रायसेन.
4.15
1.30
14.54
नहर, उप नहर एवं ड्रेनेज चेनल.
0.58
4.16
0.06
0.26
0.40
6.88
8.12
0.63
0.52
4.75
0.50
2.23
0.18
6.30
0.90
8.30
0.76
5.00
0.12
5.71
0.90
6.97
1.30
16.30
9.43
96.87
0.20
5.00
0.49
5.71
1.00
0.09
0.38
3.71
0.08
1.00
0.20
5.21
1.44
21.63
1.10
6.36
0.20
4.15
2.50
0.23
2.50
0.47
2.00
15.51
12.87
134.01
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1
रायसेन , दिनांक 9 जुलाई 2010
प्र. क्र. 7- अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आंवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
रकबा
(2) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
अर्जित किये जाने वाला रकबा
(2) (3)
(4)
(6)
(5)
46/1
2.33
0.48
(1) रायसेन गौहरगंज
2.33
46/2
0.48
नयापुरा सोडरपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.
नयापुरा सोडरपुर स्पल चेनलके निर्माण हेतु.
76
0.35
0.19
47
2.21
0.44
71
0.49
0.49
59
0.87
0.38
60
1.24
0.48
67
0.43
0.24
0.47
68
0.27
69
0.41
0.41
70
2.36
0.80
72
0.51
0.51
75
0.23
0.23
73
0.32
0.32
74
0.26
0.26
117
0.37
0.37
122/1
0.15
0.15
120/1
0.21
0.21
122/2
0.15
0.15
120/2
0.20
0.20
122/3
0.32
0.16
122/4
0.32
0.16
121
0.55
0.55
119/1
0.22
0.22
0.20
119/2
0.20
118
0.38
0.38
116
0.05
0.05
132
0.42
0.42
134
0.46
0.46
135
0.39
0.39
136
0.12
0.12
योग ..
19.32 10.17
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 12 जुलाई 2010
भू-अर्जन प्र . क्र. एफ 10 पत्र क्र. 644- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(1)
(3) अरकंडी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 4.690 सतना
(2) मैहर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
मैहर, जिला सतना. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व )
(6) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म. प्र . को मां शारदा देवी प्रबंधन समिति मैहर मेला परिक्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु निजी भूमि का अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग .
सिंगरौली, दिनांक 15 जुलाई 2010
क्र. 1338 - भू- अर्जन-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3) बरा
0.63 (1) सिंगरौली चितरंगी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी, जिला सिंगरौली (म. प्र. ) .
(6) सोन नदी पर सबमर्सिबल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय चितरंगी में देखा जा सकता है.
1894
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
क्र. 1341 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.50 (1) सिंगरौली
(2) चितरंगी
(3) चितावल खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी, जिला सिंगरौली ( म. प्र. ).
(6) सोन नदी पर सबमर्सिबल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय चितरंगी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 16 जुलाई 2010
क्र. क्यू- भू- अर्जन-2-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
(4)
671 (2) नरवर
(3) दबरासानी
(1) शिवपुरी
672
673/1
673/2
674/2
674/3
675/4
681
682/1
711
713
720
721
725
726
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(5)
0.11
0.07
0.18
0.02
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी.
(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) कीडी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.
0.07
0.01
0.05
0.13
0.07
0.08
0.20
0.15
0.12
0.02
0.06
1.34
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1895
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
का वर्णन
खसरा नं .
नगर/ग्राम
जिला
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(7)
(5)
(4)
सिंध परियोजना दांया तट
0.02
21
(2) नरवर
(3) कल्याणपुर
(1) शिवपुरी
0.02
23
25
0.19
0.05
46
नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
0.01
47
0.06
60
0.03
61
0.02
62
0.06
63
0.02
67
0.01
68
82
0.04
83
0.01
84
0.08
85
0.02
0.04
88
0.06
89
0.03
335
0.02
336
0.02
337
338
0.01
0.01
379
380
0.08
381
0.01
0.03
385
0.02
386
0.03
390
0.02
391
0.02
392
0.08
393
0.04
396
0.05
397
398
0.04
407
0.05
0.09
408/मिन
0.06
409
0.01
410 1896
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
414
0.15
432
0.07
433
0.02
434
0.02
435
0.06
437
0.09
438
0.01
455
0.09
460/2
0.16
461
0.05
462
0.01
463
0.08
464
0.02
474
0.22
757
0.08
758
0.08
768
0.05
0.07
778
782
0.05
783
0.06
779
0.06
781
0.06
789
0.11
790
0.12
3.23
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन-4-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
खसरा नं.
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुका
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर
169
0.08
शिवपुरी
रमगढ़ा
सिंध परियोजना दांया तट
कार्यपालन यंत्री, सिंध
170
0.16
परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक)
17,
0.06
नहर संभाग करैरा
कीडी-4 वितरण शाखा की
174
0.02 जिला शिवपुरी.
2 एल मायनर निर्माण हेतु.
175
0.02
176
0.01 1897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
178
0.06
0.06
179
0.08
181
0.07
205
206
0.09
226
0.01
0.33
228
233
0.13
234
0.14
0.12
235
237
0.05
0.07
238
0.01
242
0.03
243
0.07
244
0.04
246
0.04
247
0.02
248
255
0.04
257
0.18
258
0.09
268
0.16
0.05
269
0.10
271
277
0.06
0.08
279
0.06
280
0.05
281
284
0.19
285
0.18
0.06
286
0.01
287
289
0.01
0.03
290
0.20
291
0.17
292
333
0.07
0.35
334
0.05
336
0.15
612
4.11
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-5-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
982
984/1
984/2
1018/2
1020
1021
1024
1025
1031
1040
1044
1045
1047
1053
1059
कुल योग .
(7)
(6)
(5)
0.25
0.03
0.03
0.14
0.08
0.02
0.03
0.13
0.33
0.25
0.21
0.16
0.40
0.15
0.05
5.54
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-6-09-10-382.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
(4) (2)
(3)
(1)
21
बीजौर
नरवर
शिवपुरी
48
49
51
80
81
83
84
86
101
103
104
105
111
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(7)
(6)
(5)
सिंध परियोजना दांया तट 0.14 कार्यपालन यंत्री, सिंध
परियोजना दांया तट
0.08
नहर ( महुअर नदी तक )
की डी-4 वितरण शाखा 7 0.10 नहर संभाग करैरा
0.08
एल माइनर निर्माण हेतु.
जिला शिवपुरी
0.02
0.05
0.05
0.10
0.05
0.01
0.03
0.07
0.06
0.06 1898
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं.
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
(1) (2)
(3)
(4) नरवर
नैनागिर
347 शिवपुरी
348
349/2
350/1
350/2
351/1
351/2
397
398
402
403
404/4
435
437
438
440
441
443
518
532
536
537
538
781
783
785
786/1
786/2
786/3
790
792
795
827
831
832
833
834
835
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
(6)
(7)
0.01
0.14
0.05
0.09
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.08
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 2 एल मायनर एवं 3 एल माइनर निर्माण हेतु.
0.07
0.13
0.14
0.11
0.15
0.12
0.02
0.06
0.03
0.05
0.07
0.10
0.04
0.06
0.09
0.08
0.04
0.04
0.01
0.20
0.10
0.06
0.03
0.04
0.56
0.02
0.12
0.02
0.06
0.12
0.05
0.06
0.06 1900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
112
113
127
128
129
130
131
200
201
257
258
261
262
276
277
278
287/1
287/2
288
289
291
292
कुल योग .
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.15
0.16
0.07
0.07
0.11
0.03
0.08
0.12
0.10
0.06
0.01
0.11
0.06
0.11
0.14
0.05
0.01
0.03
0.06
0.03
0.01
0.10
2.57
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-7-09-10-अ 82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं.
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुक
(4) ( 2) नरवर
19 (1) शिवपुरी
(3) खड़ीचा
218
219
249
250
251
253
254
255
294
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(5)
(6)
0.03
(7) सिंध परियोजना दांया तट 0.07
0.01
0.13
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी
नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4वितरण शाखा 4 एल एवं 5 एल माइनर निर्माण हेतु.
0.02
0.10
0.07
0.08
0.13
0.05 भाग 1 ]
1901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(3)
(2)
(4)
295
302
303
304
306
317
327
328
329
330
331
341
342
343
344
393
396
397
400
418
419
423
425
426
427
428
429
430
432
435
1104
1105
1106
1107
1110
1111.
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1301
1398
1399
1400
1424
1425
1428
1429
(7)
(5)
(6)
0.10
0.03
0.03
0.11
0.09
0.20
0.06
0.08
0.01
0.09
0.08
0.08
0.03
0.16
0.01
0.18
0.05
0.05
0.03
0.30
0..15
0.05
0.56
0.30
0.14
0.08
0.53
0.01
0.38
0.35
0.10
0.10
0.26
0.36
0.36
0.15
0.12
0.08
0.54
0.16
0.01
0.01
0.20
0.08
0.22
0.07
0.01
0.05
0.05
0.02
0.14 1902
(2)
(1)
(4)
(3)
1430
1437
1438
1439
1442
1490
1493
1495
1496
1565
1570
1571
1572
1576
1581
1582
1583
1645
1649
1650
1720
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1738
1739
1737/1
1737/2
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1747
1748
1749
1750/1
1750/2
1752
1753/1
1753/2
1753/3
1756
1757
कुल योग .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.07
0.24
0.08
0.01
0.21
0.02
0.01
0.06
0.03
0.18
0.29
0.05
0.01
0.02
0.19
0.09
0.08
0.03
0.10
0.22
0.48
0.25
0.69
0.12
0.32
0.01
0.27
0.28
0.12
0.06
0.09
0.01
0.40
0.72
0.34
0.06
0.05
0.13
0.10
0.06
0.74
0.12
0.33
0.78
0.19
0.19
0.07
0.49
0.75
18.31
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 8-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
खसरा नं .
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुक
(4)
79 (2) नरवर
(1) शिवपुरी
80
(3) देहरेटा सोनी
101/1
101/2
102
103
139
140
142
182
183
247
263
264
303
318
319
320
321
322
324
325/1
325/2
326
328
354
355
356
357
358
372
373
374
375
379
380
381
386
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
0.15
0.05
0.07
0.06
(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर महुअर नदी के पहले की डी-4 वितरण शाखा तथा 12 आर एवं टेल माइनर निर्माण हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
0.09
0.10
0.08
0.08
0.09
0.07
0.10
0.02
0.06
0.17
0.01
0.01
0.04
0.04
0.06
0.01
0.05.
0.05
0.15
0.04
0.01
0.15
0.12
0.02
0.02
0.07
0.20
0.07
0.05
0.18
0.18
0.22
0.02
0.02 1904
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
387
389
390
391
392
393
394
455
456/1
457
467
468
470
471
475
478
479
480
481
517
518
519
520
521
538
539
544
546
548
560
563
564
568
572
573
574
593
594
595
598
625
639
640
660
661
662
65
718
719
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.18
0.05
0.12
0.07
0.18
0.01
0.33
0.11
0.17
0.09
0.18
0.16
0.25
0.16
0.01
0.03
0.13
0.08
0.10
0.10
0.01
0.04
0.05
0.08
0.01
0.14
0.13
0.15
0.01
0.02
0.05
0.05
0.08
0.02
0.21
0.05
0.06
0.09
0.06
0.14
0.06
0.15
0.02
0.09
0.03
0.10
0.08
0.10
0.01 भाग 1 ]
1905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(3)
(4)
(2)
(5)
724
0.08
0.32
725
726
0.02
728
0.01
0.09
729
730
0.09
732
0.15
0.07
736
737
0.07
745
0.12
0.08
746
747
0.02
748
0.02
0.11
749
753
0.05
754
0.01
0.26
768
769
0.01
780
0.21
0.08
781
784
0.02
785
0.06
788
0.01
789
0.21
790/1
0.10
0.01
919
0.06
920
922
0.10
0.03
923
926
0.06
0.04
927
10.15
कुल योग ..
(6)
(7)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 9-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा नं .
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3) भैंसा
20
(5) 0.06 (2) नरवर
(1) शिवपुरी
24
0.10
0.04
25
0.06
26
सार्वजनिक प्रयोजन
का कारण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा
सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी -4 वितरण शाखा तथा 9 आर एवं 10 आर माइनर निर्माण हेतु.
जिला शिवपुरी .
1906
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
27
28
29
66
67
68
69
70
71
110
111
114
115/1
115/2
130
131
841
कुल योग .
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.05
0.10
0.01
0.10
0.05
0.01
0.02
0.03
0.10
0.10
0.05
0.11
0.02
0.01
0.11
0.03
0.11
1.27
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 10-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नं. (हे. में) तहसील/ तालुक
(1) (2)
(4) नरवर
22 शिवपुरी
(3) रावखुर्द
93
95
96
97
98
107
108
109
110
127
128
130
143
146
147
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
(7)
0.06
सिंध परियोजना दांया तट नहर कार्यपालन यंत्री , सिंध
0.01
(महुअर नदी के पश्चात ) की 0.07
नहर संभाग करैरा
0.13
परियोजना दांया तट जिला शिवपुरी .
0.15
डी-7 वितरण शाखा तथा 6 आर एवं 7 एल माइनर निर्माण हेतु.
0.04
0.01
0.10
0.08
0.08
0.12
0.20
0.01
0.40
0.20
0.08 1907 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(7)
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.11
148
150
0.04
151
0.12
152
0.09
0.18
153
0.07
154
155
0.25
156
0.36
157
0.04
0.03
158
0.20
160
0.07
161
0.06
162
163
0.12
164
0.14
165
0.26
166
0.02
0.04
184
185
0.04
186
0.08
0.12
187
0.15
188
0.23
191
192
0.11
193
0.06
0.10
194
0.03
196
197
0.09
232
0.06
233
0.06
235
0.07
236
0.03
237
0.07
238
0.05
273
0.09
275
0.08
276
0.03
277
0.02
0.17
279
283
0.01
284
0.01
0.25
353
0.07
355
0.05
356
357
0.06
0.04
363
0.21
364
0.05
365
0.05
368
6.48
कुल योंग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1908
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 क्र. क्यू- भू- अर्जन- 11-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
खसरा नं.
जिला तहसील/ तालुक
(2)
(4) नरवर
(3) दिहायला
1 (1) शिवपुरी
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
18
19
20
24/6
25
29
30
63
64
65
67
68
69
75
76
77
78
79
80
81/2
81/3
82
83
84
85
86
87
88
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(5)
(6)
0.20
0.04
0.15
0.12
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी .
(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की 8 एल एवं 9 आर मायनर निर्माण हेतु.
0.09
0.02
0.07
0.07
0.02
0.07
0.06
0.15
0.03
0.04
0.02
0.06
0.07
0.08
0.12
0.13
0.05
0.03
0.05
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.04
0.09
0.01
0.23
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07 भाग 1 ]
1909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7)
89
0.21
91
0.11
94
0.03
95
0.15
0.05
96
97
0.02
0.02
98
100
0.04
101
0.03
102
0.10
103
0.02
153
0.10
154
0.04
155
0:01
159
0.02
160
0.08
3.71
कुल योग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खार्वजनिक प्रयोजन जिला
खसरा नं.
नगर/ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(7)
(4)
(5)
(6)
नरवर
पनौआ
113
0.07
शिवपुरी
सिंध परियोजना दांया तट नहर
कार्यपालन यंत्री, सिंध
114
0.04
परियोजना दांया तट (महुअर नदी के पश्चात ) की
115
0.22
डी-7 वितरण शाखा की 7
नहर संभाग करैरा ,
127
0.06
एल मायनर निर्माण हेतु.
जिला शिवपुरी.
207
0.10
208
0.08
209
0.08
210
0.10
215
0.02
273
0.12
274
0.04
275
0.04
276
0.05
277
0.03
278
0.15
279
0.09
0.08
299
302
0.16 1910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
303
307
308
309
312
345/2
347
348
353
355
356
कुल योग .
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.20
0.11
0.04
'0.26
0.02
0.01
0.05
0.02
0.11
0.06
0.09
2.43
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-14-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नं.
तहसील/ तालुक
(4) (2) नरवर
(3) चिताहारी
46 (1) शिवपुरी
48
49
68
71 72/मिन
73
74
75
76
226
235
236
237
241
243
244
245
246
248
249
250
251/2
252/3
283
285
287
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(7)
0.01
0.05
0.03
0.06
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु .
0.07
0.07
0.10
0.10
0.10
0.01
0.18
0.07
0.07
0.08
0.01
0.05
0.01
0.11
0.03
0.20
0.16
0.01
0.01
0.02
0.01
-0.06
0.17 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(2)
(3)
(1)
(4)
289
350
351
357
360
361/1
361/2
362
363/1
363/2
377
378/1
385
386
387
388
390
391
397
398
399
403
405
406
412
413
415
416
418
419
459
462
488
कुल योग.
1911 (5)
(6)
(7)
0.02
0.02
0.05
0.02
0.08
0.03
0.07
0.01
0.05
0.13
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.09
0.08
0.04
0.01
0.12
0.10
0.09
0.01
0.01
0.03
0.01
0.02
0.11
0.12
0.08
0.09
0.11
3.73
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 15-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं.
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुक
(4) (2) नरवर
56 (1) शिवपुरी
(3) मुड़ैनी
57
83/1
83/2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(5)
(6)
(7)
0.26
0.10
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा
0.09
0.08 जिला शिवपुरी.
सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) डी -4 की वितरण शाखा की 3 एल मायनर निर्माण हेतु.
1912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
83/4
84/3/2
88/1
88/4
91
121/1
121/2
125
127
380
383
384
385
379/1
387
395
396
422
427
432
434
466
467
473
474
कुल योग ..
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.06
0.02
0.03
0.12
0.04
0.01
0.07
0.15
0.20
0.11
0.07
0.05
0.02
0.01
0.02
0.07
0.03
0.02
0.04
0.01
0.15
0.12
0.12
0.06
0.12
2.25
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-16-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नं.
तहसील/ तालुका
(4) (2) नरवर
(3) कारोवाहा
(1) शिवपुरी
92
187
1:9
225
230
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
0.15 कार्यपालन यंत्री , सिंध
0.32
परियोजना दांया तट
0.30
नहर संभाग करैरा
0.09 जिला शिवपुरी.
(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) डी-4 वितरण शाखा की 5 एल एवं 6 एल मायनर के निर्माण हेतु.
0.09 1913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(5) (1) (2)
(3)
(4)
0.22
297
0.28
315
0.14
318
0.05
544
686
0.08
0.03
710
0.03
711
713
0.32
715
0.01
0.08
730/मिन
0.02
731
0.04
732/मिन
748
0.18
760/मिन
0.01
0.34
761/मिन
766/मिन
0.03
0.03
767
0.04
768/मिन
0.02
769/मिन
0.01
770
0.45
771/मिन
3.36
कुल योग
(7)
(6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 17-09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7.) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(5)
4
0.01
(2) नरवर
(3) गोकन्दा
(1) शिवपुरी
5
0.04
10
0.03
0.15
11
0.06
12
13
0.17
17
0.14
47
0.02
48
0.10
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री , सिंध
परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा तथा 8 एल एवं 9 आर मायनर निर्माण हेतु .
1914
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
105.
157
161
167
168
197
205
206
207
607
608
609
610
1061
1064
1065
1069
1071
1072
1073
1075
1079
1080
1081
1082
1087
1106
1107
1108
1109
1141
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1164
1165
1168
1169
1179
1185
1188
1191
1193
1206
1207
1225
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.16
0.17
0.18
0.08
0.09
0.27
0.09
0.02
0.01
0.12
0.07 .
0.01
0.09
0.01
0.02
0.03
0.06
0.11
0.08
0.03
0:01
0.10
0.11
0.04
0.05
0.02
0.06
0.07
0.06
0.05
0.10
0.02
0.03
0.03
0.03
0.01
0.05
0.02
0.01
0.09
0.06
0.07
0.01
0.01
0.11
0.07
0.14
0.02
0.01
0.10
0.03 1915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(5)
(6)
(7) (2)
(3)
(4)
(1)
0.08
1234
1236
0.03
0.03
1237
1238
0.01
0.07
1240
0.02
1242
0.02
1243
1244
0.02
1245
0.03
0.01
1246
1253
0.08
1254
0.08
1255
0.17
1256
0.17
0.11
1257
0.06
1258
1259
0.03
0.05
1260
1261
0.06
1262
0.23
1265
0.03
0.04
1266
1267
0.03
0.03
1270
1272
0.02
1273
0.02
0.01
1274
0.01
1276
0.07
1284
1285
0.10
0.01
1286
0.11
1289
1290
0.01
1291
0.03
0.20
1292
0.02
1293
0.16
1294
1299
0.02
0.20
1300
1302
0.01
1303
0.02
0.02
1304
0.01
1307
1308
0.01
1310
0.01
0.10
1311
0.20
1314
1315
0.04
0.05
1316
1323
0.03 1916
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
1346
1347
1349
1350
1351
1352
1353
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1363
1364
1365
1366
1407
1408
1409
1410
1411
1417
1421
1422
1423.
1425
1429
1484
कुल योग
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.03
0.04
0.09
,0.10
0.03
0.04
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.10
0.12
0.04
0.02
0.02
0.01
0.05
0.01
0.10
0.01
0.02
0.23
0.01
0.01
0.11
0.01
8.33
भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 18-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नं.
तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
(4) नरवर
दौनी
16 शिवपुरी
17
66
67
68
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(7)
0.07
कार्यपालन यंत्री, सिंध सिंध परियोजना दांया तट नहर 0.14
परियोजना दांया तट (महुअर नदी तक ) की 0.01
नहर संभाग करैरा
0.07 जिलाशिवपुरी.
10 आर एवं 11 एल मायनरों 0.08
डी-4 वितरण शाखा 9 आर , के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
1917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
70
71
91
110
128
129
131
145
146
147
148
153
154
156
162
164
493
499
500
501
502
505
506
507
520
524
525
526
528
537
555
556
558
559
560
561
564
622
623
629
630
631
632
633
646
647
(7)
(6)
(5)
0.04
0.10
0.07
0.07
0.05
0.06
0.08
0.09
0.01
0.10
0.04
0.06
0.06
0.01
0.10
0.01
0.10
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.04
0.08
0.09
0.13
0.09
0.01
0.20
0.07
0.35
0.27
0.03
0.21
0.10
0.03
0.12
0.20
0.15
0.09
0.27
0.03
0.08
0.03
0.03
0.02 1918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
648
652
653
683/2
87
688
689
735
741
742
743
745
746
749
750
751
754
755
756
939
940
947
948
949
950
953
954
955
1009
1010
1016
1031/2
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1085
1086
1095
1096
1097
1098
1099
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.02
0.01
0.01
0.16
0.01
0.18
0.15
0.03
0.02
0.04
0.04
0.10
0.11
0.08
0.04
0.02
0.17
0.05
0.07
0.08
0.10
0.05
0.05
0.12
0.05
0.02
0.06
0.04
0.05
0.05
0.06
0.25
0.01
0.03
0.01
0.08
0.05
0.06
0.04
0.03
0.05
0.03
0.02
0.09
0.10
0.09
0.08 1919 भाग 1 ]
-मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6)
(7)
0.03
1100
1101 .
0.01
1102
0.14
1103
0.03
0.06
1109
1110
0.08
1111
0.07
1114
0.06
1115
0.08
1117
0.06
1119
0.03
1195
0.01
1197
0.11
1199
0.01
1200
0.06
1201
0.02
1206
0.03
1209
0.08
1210
0.11
1211
0.01
1222
0.02
1223
0.02
1224
0.01
1244
0.03
1246
0.01
1262
0.01
1263
0.04
0.09
1264
1265
0.01
1277
0.03
1278
0.05
1279
0.08
1307
0.01
1308
0.02
1309
0.03
0.02
1310
1311
0.03
1312
0.02
1313
0.01
1316
0.01
0.03
1317
1318
0.10
1322
0.25
1323
0.20
1327
0.02
1328
0.01
1329
0.01 1920
(1) (2)
(3)
(4)
1330
1333
1334
1335
1336
1338
1339
1340
1341
1343
1344
1345
1346
1347
1349
1351
1352
1353
1362
1363
1365
1390
1391
1397
1399
1400
1406
1408
1410
1411.
1412
1416
1418
1605
1621
1622
1623
1628
1629
1630
1631
1643
1644
1545
1646
1647
1665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.02
0.18
0.02
0.02
0.05
0.05
0.07
*0.04
0.05
0.06
0.03
0.01
0.01
0.03
0.10
0.22
0.02
0.03
0.02
0.06
0.01
0.01
0.11
0.01
0.02
0.08
0.05
0.08
0.05
0.05
0:07
0.08
0.02
0.10
0.01
0.09
0.01
0.07
0.09
0.04
0.07
0.04
0.09
0.01
0.01
0.02
0.01 1921 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.16
1718
0.02.
1720
0.03
1731
0.01
1733
0.01
1947
0.02
1948
0.06
1949
0.01
1950
0.08
1955
0.07
1956
0.01
1966
0.09
1969
0.01
1970
0.10
1971/1
0.05
1987
0.06
1988
0.02
1989
0.08
1990
0.05
1991
0.02
1994
0.07
1995
13.02
कुल योग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-19-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
तहसील/ तालुक
(हे. में)
(5)
(4)
0.09
1
(3) कलोथरा सानी
(2) नरवर
(1) शिवपुरी
0.18
3
4
0.04
0.09
5
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.08
(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा 5 आर , 6 आर एवं 11 एल माइनर निर्माण हेतु.
6
0.11
07
0.02
19/2
0.28
24
0.01
25
0.07
26
0.08
27
0.16
28
0.19
29
0.10
30
0.06
35
0.02
37/1 1922
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1) (2)
(3)
(4)
37/2
38/1
38/2
42
54
55
65
67
68
114
116
117
120
121/1
121/2
122
159
160
161
180
181
183
184
189
190
191
192
205
206
207
208
209
210
211
242
243
244
245
266
269
270
271/1
271/2
287
288
289
291
293
294
295
296
297
298
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.01
0.30
0.04
0.03
0.02
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.08
0.01
0.08
0.01
0.06
0.04
0.05
0.03
0.04
0.18
0.09
0.04
0.02
0.09
0.02
0.08
0.10
0.01
0.01
0.05
0.09
0.04
0.02
0.07
0.02
0.02
0.10
0.08
0.04
0.04
0.04
0.09
0.02
0.01
0.06
0.16
0.04
0.01 1923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
.भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.01
299
0.02
300
0.03
303
0.01
304
305
0.02
306
0.18
454
0.04
0.03
456
457
0.05
4.62
कुल योग .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 20 जुलाई 2010
क्र. 6050 - भू- अर्जन -2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) छिन्दवाड़ा
(2) मोहखेड़
(6) सारोठ जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .
(5) कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा
(4) 0.412हेक्टर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां)
(3) ग्राम -खेड़ी ब. नं .- 109 प. ह . नं. - 52 रा. नि. मं. इकलबिहरी
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग क्रमांक-1 पांढुर्णा मुख्यालय छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1924
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भिण्ड, दिनांक 21 जुलाई 2010
क्र. क्यू-कोर्ट- कले. राजस्व-01- भू- अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सर्वे नं.
(1)
(3)
(2)
भिण्ड
(4) 2646
गोहद
गोहद
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण क्षेत्रफल रकबा
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
(6)
(7)
0.021
गोहद बनीपुरा रोड हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग गोहद जिला भिण्ड.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय गोहद में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- कोर्ट-कले.- राजस्व-02 - भू-अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सर्वे नं.
(1) (2)
(4) भिण्ड
(3) गोहद
2647/1 गोहद
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के
क्षेत्रफल
का विवरण
रकबा
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
.( 6 )
(7)
0.062 जिला शिक्षा अधिकारी
शा. बा. उ. उ. मा. वि.
जिला भिण्ड.
गोहद हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी , जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
महू, दिनांक 22 जुलाई 2010
क्र. 1264 - भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन
कावर्णन जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत
(हेक्टेयर में )
:
(6)
प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(3)
(4)
3.003
नाहरखेड़ा तालाब निर्माण (1) इन्दौर
रामपुरिया
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , इन्दौर
योग .. 3.003
डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है . नाहरखेड़ा तालाब निर्माण के लिए.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. -भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2)
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
का वर्णन
क्षेत्रफल
तहसील
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हेक्टेयर में )
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
कालीकिराय
इन्दौर
कालीकिराय तालाब क्रमांक-2 निर्माण.
3.885 योग .. 3.885
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, इन्दौर
डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है .-कालीकिराय तालाब क्रमांक -2 निर्माण के लिए.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
1926
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मनावर , दिनांक 23 जुलाई 2010
क्र. 1346 - वाचक- प्र.क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(3)
पटवार
मनावर
(1) धार
(4) 1900 वर्ग मी.
(6) सरदार सरोवर परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
प. ह. नं. 34/123
(5) कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. न. घा. वि. मान जोबट संभाग कुक्षी , जिला धार
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न. घा. वि. प्रा . मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1348 - वाचक- प्र.क्र. 06- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1) धार
मनावर
(4) 300 वर्ग मी.
(6) सरदार सरोवर परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. मान जोबट संभाग , कुक्षी, जिला धार
(3) दगड़पुरा प. ह. नं. 34/123
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग , कुक्षी , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मनावर , दिनांक 28 जुलाई 2010
क्र. 1392 -वाचक - प्र.क्र. 07- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता भाग 1 ]
1927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1) धार
मनावर
(3) जाटपुर
(4) 0.514 हे.
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 30 , मनावर.
औंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट मुख्य नहर की आर. डी. क्र. 121833 मी. से 122918 मी. तक प्रभावित मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 24 जुलाई 2010
प्र.क्र. -अ- 82-2006-07-1741.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमिः की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1) दमोह
(2) पथरिया
(4) 40.31
नदरई (चौपरा )
योग .. 40.31 ( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह ( म . प्र.)
चौपरा जलाशय ( बांध एवं नहर निर्माण)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 3) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में एस. डी. ओ . एवं भू-अर्जन अधिकारी दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1928
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 27 जुलाई 2010
प्र.क्र. 13- अ- 19-वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
(6) पन्ना
पवई
(4) निजी 2.49
जूही
(5) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, पवई.
कृषि उपज मण्डी समिति, पवई अंतर्गत कृषि उपमण्डी प्रांगण निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) सचिव, कृषि उपज मंडी, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 29 जुलाई 2010
प्र.क्र. 7- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(3)
(4)
ऊजरा
11.257
(1) छतरपुर महाराजपुर
(5)
अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व नौगांव
(6) छतरपुर-कानपुर मार्ग एन. एच. 86 पर जांच चौकी निर्माण.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. छतरपुर कानुपर मार्ग एन . एच. 86 पर जांच चौकी निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 8 - अ- 82-2009-10. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]
1929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
भूमि.का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
10.938 नौगांव
(3) बड़ागांव
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
कावर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नौगांव झांसी मार्ग एन. एच. 75 पर जांच चौकी निर्माण.
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . नौगांव झंसी मार्ग एन. एच . 75 पर जांच चौकी निर्माण.
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
इन्दौर , दिनांक 2 अगस्त 2010
क्र. 2663 - भू- अर्जन-2010. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. -
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2) सांवेर
(3) जाख्या
1.146 (1) इन्दौर
1.146
योग ..
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.
(6) इन्दौर उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण बाबद्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील सांवेर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2664- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.-
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(4)
0.180
(3) सांवेर
(2) सांवेर
इन्दौर
0.180
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
इन्दौर उज्जैन फोरलेन भार्ग (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम संभाग , उज्जैन. निर्माण बाबद्
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं तहसील सांवेर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1930
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 जुलाई 2010
क्र. 1158 - भू- अर्जन नहर- 2010- प्र. क्र. 15-अ-82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील - बड़वानी
( ग) ग्राम-लोनसरा बुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.818 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
140/1
1.003
140/2
0.425
141/2
0.040
141/3
0.372
158/2
1.112
0.910
158/3 , 158/4
158/5 , 163/2
0.622
158/8
0.600
158/9
0.789
158/10 , 162/2
0.607
159/2
0.421
160
0.372
163/1 , 163/3
0.688
0.789
183/3, 197/1
197/3
0.020
197/7
0.048
योग 8.818
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1160- भू-अर्जन नहर- 2010 - प्र. क्र. 16- अ- 82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम - तलवाडा बुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 26.369 हेक्टेयर .
खसरा
नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
123
0.190
125
0.942
127/1 , 128/4
3.046
127/2 , 128/5
2.500
130
0.340
136/1
0.339
140/1
0.898
140/2
0.072
187/5, 187/6 ,
1.436
187/8 , 187/9 ,
187/11 , 187/12/2 ,
187/13/2 भाग 1 ]
1931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
187/10 , 187/12/1,
0.364
187/13/1 , 189/4
187/15
0.275
0.910
189/2 , 189/3 , 194/1
1.012
189/6, 194/3
1.384
192/2, 193/2
208/1
0.506
208/2
0.008
209/1
0.242
209/2
0.486
210
0.323
221
0.141
224
0.509 .
231/1
0.149
231/2
0.704
231/3
0.947
232/4
0.081
232/5
0.566
0.907
260/2, 261/3
262/1
0.101
262/2
0.526
262/7
1.129
263/1
0.809
273/3 , 275/2
1.894
275/3
0.675
443
0.728
444/2, 449/3
0.060
445
0.506
449/4
0.664
योग . 26.369
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1159 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र. क्र. 19 -अ-82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- सेगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.991 हेक्टेयर.
खसरा
अधिगृहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ).
(2)
(1)
90/1
0.344
90/2
0.194
138/3
0.550
140/5
0.406
140/4
0.036
146/3
0.526
146/1/2
0.194
146/4
0.607
146/5
0.065
147/2
0.405
148/3
0.478
0.186
148/4
योग 3.991
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1932
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1
राजस्वविभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 3 जुलाई 2010
क्र. 8927- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम-मांगल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.271 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
9/2
0.379
10/1ख
0.379
10/9
0.822
127/2
5.059
129/5
0.632
योग . 7.271
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- मांगल्या तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 8887--भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम- रूपाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.980 हेक्टर .
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
102/1
0.010
103
0.260
104/1
0.060
104/2
0.040
164
0.040
165
0.090
223
0.130
224/1
0.030
225/1
0.130
227
0.180
228
0.150
261
0.010
262
0.060
263/2
0.060
264/1
0.150
264/2
0.130
286/2
0.560
288/1/2
0.130
305/2
0.020
312
0.200
315
0.120
322
0.090
323
0.230
326
0.090
680/2
0.040
682
0.070
687
0.010
688/3
0.010
703/1
0.150
704/2
0.150
705/2
0.010
706
0.040 भाग 1 ]
1933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
707
0.090
709
0.020
710
0.080
0.010
711/1
754/1
0.110
754/2
0.110
754/3
0.110
3.980
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 8892 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम- करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.888 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
378/2
0.130
378/5
0.110
382
0.046
383
0.060
384
0.010
386
0.110
387
0.020
388
0.090
(2)
(1)
0.030
389
394
0.070
0.080
395
0.040
397
543
0.026
0.060
544
0.888
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 8897 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - बदनावर
(ग) ग्राम-तिलगारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.797 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.030
2329/2
2330
0.110
0.070
2333
2443
0.040
2444
0.030
0.060
2455/1
0.120
2458
2460
0.040
0.030
2461/1 1934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
2461/2
0.030
2461/3
0.030
2462/1
0.020
2462/2
0.020
2463
0.040
2506/2
0.167
2507
0.090
2509
0.110
2510
0.110
2516
0.110
2544/1
0.150
2545
0.030
2549/1
0.030
2549/2/1
0.120
2549/2/2
0.100
2550/1
0.040
2550/2
0.040
2562/1
0.100
2564
0.070
2567/2
0.070
2569/1
0.070
2569/2
0.070
2570
0.110
2575
0.070
2591/1
0.190
2593
0.120
2600/2
0.130
2832/2
0.030
2.797
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
धार , दिनांक 21 जुलाई 2010
क्र. 376- भू- अर्जन-औ.एस.सी. - 2010- संशोधित.- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 22- अ 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 125- प्र.क्र.- 22- अ-82-08-09, दिनांक 7 अप्रैल 2010 द्वारा ग्राम
[भाग 1 झाकरूड़, तहसील धरमपुरी जिला धार का रकबा 10.057 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक पृष्ठ क्रमांक 735 एवं 736, दिनांक 16 अप्रैल 2010 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः राज एक्सप्रेस दिनांक 16 अप्रैल 2010 एवं स्वदेश दिनांक 17-4- 2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी-नंबर 11489/10 है. उक्त प्रकाशन त्रुटिपूर्ण हुआ है.
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक के पृ. क्र. 736 पर खसरा क्र. 116/3 का रकबा 0.300 हेक्टेयर के स्थान पर 0.030, हेक्टेयर समाचार - पत्र राज एक्सप्रेस में खसरा क्र. 409/2 के स्थान पर खसरा क्र. 409/4 तथा खसरा क्र. 298, 299/1 का रकबा 0.100 हेक्टेयर के स्थान पर 0.120 हेक्टेयर तथा समाचार- पत्र स्वदेश में खसरा क्र. 31 / 1 / 1 ग का रकबा 0.035 हेक्टेयर के स्थान पर 0.050 हेक्टेयर प्रकाशित हो गया है.
अतः मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक के पृ. क्र. 736 पर खसरा क्र. 116/3 का रकबा 0.030 हेक्टेयर के स्थान पर 0.300, हेक्टेयर समाचार - पत्र राज एक्सप्रेस में खसरा क्र . 409/4 के स्थान पर खसरा क्र. 409/2 तथा खसरा क्र. 298 , 299/1 का रकबा 0.120 हेक्टेयर के स्थान पर 0.100 हेक्टेयर तथा समाचार-पत्र स्वदेश में खसरा क्र. 31 / 1 / 1 ग का रकबा 0.050 हेक्टेयर के स्थान पर 0.035 हेक्टेयर पढ़ा जावें.
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी .
क्र. 386- भू-अर्जन- ओ.एस.पी.-010 .- संशोधित.- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-26-अ 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 173 - भू-अर्जन- स.स.प.- 2010 धार , दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम धामनोद तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 4.903 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 752 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नव भारत में दिनांक 18 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 19 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11586/10 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.
संशोधत प्रविष्टि खसरा नंबर (2)
पूर्व में प्रकाशित खसरा नम्बर (1) 599/1/1/1
499/1/1/1
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.
1935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 749-750 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा स्वदेश में दिनांक 17 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11482/010 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.
संशोधित प्रविष्टि
पूर्वमें प्रकाशित
रकबा
खसरा नम्बर
रकबा
खसरा नम्बर
(4)
(3)
(2)
(1)
0.010
35/3
0.065
35/5
क्र. 394- भू-अर्जन-ओ.एस.पी.- 010- संशोधित- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 28- अ-82-2008-09.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 185 - भू- अर्जन-स.स.प. - 2010 , धार दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम सुन्द्रेल, तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 17.825 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 739-740 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार-- पत्रों क्रमशः स्वदेश में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 15 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11478/10 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.
35/8
0.055
35/6
202/1
विलोपित
0.010
संशोधित प्रविष्टि
202/1
पूर्व में प्रकाशित
रकबा
खसरा नम्बर
रकबा
खसरा नम्बर
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.
(4)
(2)
(3)
(1)
धार, दिनांक 28 जुलाई 2010
0.120
0.120
794/2
794/1
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी .
क्र. 1395 - वाचक- प्र. क्र. 2- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- बाकानेर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 7.099 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
निजी
(2)
(1)
क्र. 400- भू-अर्जन- ओ.एस.पी.- 010- संशोधित- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 33-अ-82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 155- भू-अर्जन- स.स.प. - 2010 , धार, दिनांक 7 अप्रैल, 2010 से ग्राम पटलावद , तहसील धरमपुरी , जिला धार, रकबा 11.410 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृष्ठ क्रमांक 743-744 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः स्वदेश में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 15 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नम्बर 11483/10 है जिसमें स्वदेश एवं नई दुनिया में अनुसूची के सरल 64 के बाद सरल क्रमांक 65 खसरा नम्बर 195/1/2, रकबा 0.035 पढ़ा जावे . इसी प्रकार राजपत्र में खसरा नम्बर 195/1/1 , रकबा 0.045 के बाद खसरा नम्बर 195/1/2 रकबा 0.035 पढ़ा जावे.
0.170
132
शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.
0.250
18/2
0.250
19/2
0.325
321/1 , 321/2
0.350
26/6
0.079
0.448
121/1 , 122
क्र. 380 - भू-अर्जन- ओ.एस.पी.-010- संशोधित- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 43- अ- 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 209/धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम दसौडा, तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 12.826 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( सन् 1894 क्रमांक एक) 1936
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2) 120/2
0.450 120/1
0.020 120/3
0.105 317/1
0.250 317/3
0.200 313
0.225 320/3
0.075 320/7
0.210 320/4
0.110 320/6
0.140 65
0.100 64/1 , 64/3
0.260 320/5
0.075
0.360 64/2, 64/4
0.267 87/2/3, 81/1/2/3/1
87/2/2
63/1/1
0.240 63/1/2
0.470
0.370 82/1, 83/1
87/1 /1 क
0.150 87/1/1 ख
0.150 315/1 , 305
0.350 145/4
0.250 25/1
0.030 87/2/2/1
0.175 891/1/1
0.200
योग .. 7.099 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 122.083 मी. से निकलने वाली डी.एम. 62 एवं 120.85 मी . से निकलने वाली डी.एम. 61 तथा मुख्य नहर का ( पूरक ) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1 क्र. 1400 - वाचक- प्र. क्र. 3- अ-82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग ) ग्राम- भुवादा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.667 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
15/4
0.050
17/1/1
0.065
17/1/2
0.065
0.625
195/1 , 195/3
158/4
0.075
158/3
0.030
17/1/2
0.025
17/3/1 ग/ 1
0.225
0.055
17/ 3/1 ग/ 2/3 , 17/4
155/1/2
0.300
155/2
0.010
154/1 क
0.140
154/2
154/1 ख
0.060
154/2
124/2/1
0.090
124/1 /1 / 1 क
0.200
121/4/1/1
0.100
0.180
118/1 ,. 119
0.200
121/4/2
0.120 भाग 1 ]
1937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
0.170
122/1 , 121/2/2
124/2/2
0.090
124/1/2
0.100
0.230
125/2, 127/1 क
0.170
129/1 , 128/2 , 127/1
130/4/1
0.080
130/6/1
0.090
0.115
142/1/1 , 142/2 , 143/1
135/8
0.210
136/1
0.300
136/2
0.100
140
0.160
139/2/1
0.110
149/2
0.325
0.375
149/1
142/1/3
0.050
139/2/2
0.110
151/4
0.260
153/2/1/1
0.040
153/2/1/2
0.040
0.110
161
0.080
162
163/1
0.110
163/2
0.010
164
0.225
245
0.052.
269/2
0.020
272/1
0.270
142/1/2
0.050
योग .. 6.667
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118260 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 60 एवं मुख्य नहर का ( पूरक ) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 1405 - वाचक- प्र. क्र. 4- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- धनखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.617 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
17/1/1
0.055
18/2
0.060
17/15
0.070
17/9
0.163
0.105
17/5
0.070
17/13
0.150
17/6
17/10
0.070
0.070
17/14
17/7
0.205
17/1/3
0.025
17/8
0.145
17/12
0.070
17/11
0.070
18/2
0.060
18/3
0.055
17/1/2
0.140
18/4
0.065
10/1/3
0.220
85/1
0.085
85/2
0.077 1938
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2) 85/3
0.057 85/4
0.020 87/2/2
0.200 87/2/1
0.230 100/1
0.060 100/2
0.675
0.565 113/1/1 क
113/2
0.315 113/1 ख
0.755 9/1/4
0.130 9/1/5
0.130 9/1/7
0.130 10/2
0.040 12/4
1
29/2
0.120 30/1
12/4
29/2 2
0.105 30/1
12/3 , 30/2 , 31/2
0.366 12/2
3
0.063 29/1
12/1
1
27
28
0.100 12/2
29/1 4
25
56/2
0.123 56/4
0.123 56/1
0.123 56/3
0.123 57/1
0.050 57/2
0.533 204/1/6
0.660 204/1/5
0.280 204/1/4
0.110 204/1/3
0.110 204/1/1
0.112 204/2
0.515 204/1/2
0.112 204/3/3
0.353 204/3/2
0.176 204/3/1
0.176
[भाग 1 (1)
(2)
203/1
0.180
203/2
0.190
203/3
0.120
203/4
0.150
0.302
203/5
0.110
210/1
0.080
210/2
0.230
209/5
0.480
232/1
0.110
232/6
0.571
232/5
0.020
231/2/1
0.144
231/2/2
0.144
231/2/3
0.144
231/2/4
0.144
231/3/1
0.150
231/3/2
0.150
231/3/3
0.010
0.300
231/ 1/2क
296/4
0.030
0.456
231/ 1/ 1 ख/ 1
231 /1 / 1 ग
0.145
231/1 /ख/2
0.030
229
0.560
228
0.020
226/1
0.560
200
0.280
244/2
0.336
244/1
0.022
244/17
0.190
296/1
0.098
0.020
0.098
0.135
0.098
0.336
289/1/5/3
0.024
289/1/3/2
0.010
289/1/5/2
0.094
243/1/1/1
0.112
0.128 1939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.020
225
0.316
226/2
योग 17.617
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 114940 मी. से 117375 मी . तक की मुख्य नहर एवं 115520 मी. से 115660 मी. की मुख्य नहर का (पूरक) एवं डी. व्हाय . 11 एवं उसकी वितरण शाखाएं के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 18 जून 2010
क्र. 4- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- पिसनारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर.
रकबा
खसरा
(हेक्टर में) नम्बर
(2)
(1)
525
0.10 योग 0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010
क्र. 12- भू-अर्जन-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील - बकस्वाहा
(ग) नगर/ग्राम- पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-40.064 हेक्टर.
(1 ) निजी भूमि-40.064, ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.108
1314/2
0.636
1329
0.551
1330
0.409
1331
0.688
1332
1.173
1333
0.708
1337/1/1
0.708
1337/1/2
0.526
1337/2
0.210
1337/3 1940
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2) 1338
0.324 1339
1.319
0.170 1340
1341
0.534 1342/1
0.255 1342/2
0.255 1342/3
0.251 1342/4
0.255 1344
0.438 1350
0.870 1355/2
0.186 1356
0.514
0.065 1358
1359
0.202
1.262 1361
1363
1.606 1365
0.648 1366
1.590
1.335 1367
1369/1
0.640 1370/1
0.502 1370/2
0.502 1371
0.129
0.267 1373
1374
0.267 1375
0.119 1376, 1377/3,
0.422 1386/2, 1387 ,
1388 , 1389
1377/1
0.668
0.190 1377/2 , 1385
1378/1
2.023 1378/2
1.812 1379
0.081 1380
0.502 1381
1.562 1382
0.279
0.089 1383/1
0.259 1383/2, 1384/2
1384/1
0.648 1400
0.401 1401
0.198 1402
0.316
[भाग 1 (1)
(2)
1403
0.109
1404
0.113
1405
0.049
0.223
1409
0.555
1411
1414
0.219
1415
0.450
0.198
1416
0.486
1417
0.454
1418
0.384
1419
0.490
1420
1421
0.364
0.417
1422
0.745
1423
1424
0.154
1425
0.239
1426
0.372
1427
0.739
1428
0.138
1429
0.348
1430
0.368
1431
0.129
1432
0.360
1433
0.109
1434
0.373
0.210
1435
1436
0.182
1437
0.170
0.245
1438
40.064
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पाली तालाब के भराव हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) कां निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
छतरपुर, दिनांक 24 जुलाई 2010
क्र. 16-अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बकस्वाहा
(ग) नगर/ग्राम-पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.016 हेक्टर.
(1 ) निजी भूमि-2.016 , ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.024
848
0.152
849
893
0.048
0.016
894
898
0.028
0.064
899
0.112
900/2
0.028
906
0.072
929
0.184
933
0.248
1472
0.104
1473/2
1474
0.128
0.048
1475
0.120
1482
0.240
1509/6
1509/7
0.280
0.120
1509/8
योग .. 2.016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - पाली तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 18- अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील - बकस्वाहा
(ग ) नगर/ग्राम-गुगवारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.264 हेक्टर .
(1 ) निजी भूमि-1.264 , ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1532
0.182
0.231
1533
0.008
1535
0.049
1537
0.223
1538
0.514
1539
0.057
1540
योग .. 1.264
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 20-अ- 82- भू-अर्जन 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बकस्वाहा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
1942
(ग ) नगर/ग्राम- महुटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.354 हेक्टर .
( 2 ) शास. भूमि- निरंक.
(1 ) निजी भूमि-7.354,
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
0.267 789
0.748 790/1
0.323 790/2
0.283 790/3
0.323 790/4
791
0.113 792/1
0.214 792/2
0.214 792/3
0.202
0.202 792/4
0.405 793/2
0.202 793/3
0.648 794/1
0.648 794/2
794/3
0.648
0.648 794/4
794/5
0.688
0.578 795
योग .. 7.354 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 25 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बकस्वाहा
(ग ) नगर/ग्राम- जरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.672 हेक्टर.
( 2 ) शास. भूमि-निरंक.
(1 ) निजी भूमि-19.672 ,
खसरा नम्बर
रंकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.036
110
112
0.229
113
0.287
0.028
114
1.485
116
0.200
117
126
0.781
0.200
130
0.350
134
135
0.194
0.328
136
138
0.858
0.417
140
0.502
141
1.084
143
0.159
144/1 ब
0.158
144/1अ
0.079
144/2/1
144/2/2
0.474
144/2/3
0.079
0.316
144/3
0.174
145
0.640
146
0.227
148
0.364
149
0.336
150
1.296
151
152
0.178
0.259
153
1.279
154
0.344
156
0.632
157/2, 158
0.016
159
0.285
160
0.065
161
0.255
162
168
0.648
0.652
170
0.069
171 1943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.503
172
0.441
173
0.393
175
0.999
364
0.061
366
0.243
367/1
0.243
367/2
0.283
367/3
0.543
367/4
योग 19.672
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरा तालाब के भराव हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 20 जुलाई 2010
क्र. 4105- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 2- अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- जावरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बड़ावदी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.205 हेक्टर.
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.002
38
0.001
41
(2)
(1)
0.001
42
0.002
43
0.004
44
0.001
45
0.001
47
0.009
48
0.013
54
0.020
62
0.040
63
0.051
64
0.014
71
0.034
74
0.003
75
0.003
76
0.006
77
योग .. 0.205
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन-उन्हैल- नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4077- भू- अर्जन-2010-प्र.क्र. 3- अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील - जावरा
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम नयापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.102 हेक्टर .
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
0.145
8
0.006
13
0.073
14 1944
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2) 15
0.063 16
0.034 18
0.053 19
0.153 40/2
0.054 44
0.012 45
0.049 46/2
0.115 47
0.013 95
0.002 96
0.180 102
0.091 105
0.018 106
0.041
योग .. 1.102 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4103- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 4-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-जावरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बड़ोदिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.038 हेक्टर.
सर्वे नम्बर (1)
रकबा (हेक्टर में) (2) 8/2
0.080 11
0.051
[भाग 1 (1)
(2)
44
0.037
45
0.009
46
0.051
471
0.008
47/2
0.008
48
0.010
50
0.063
82
0.035
140
0.017
143
0.130
176
0.017
177
0.027
179/1
0.060
189/1/3
0.032
189/1/7
0.041
189/1/8
0.049
189/2
0.080
192
0.087
193
0.018
196
0.100
197/2
0.028
कुल योग 1.038
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हैल नागदा- घिनोदा- जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4079- भू- अर्जन- 2010- प्र.क्र. 5- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
( क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील-जावरा 1945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम - ग्राम राजाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.458 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में). (2)
(1)
18/2
0.063
0.32
30/1
31
0.040
161/1
0.030
0.028
161/2
0.040
161/3
161/4
0.050
0.050
164/1
169/3
0.012
0.007
170/1
175
0.011
193/1
0.010
251/1
0.051
329
0.005
336
0.008
0.020
52/342
0.001
164/346
कुल योग 0.458
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन-उन्हैल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4101 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 6-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-जावरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उकेडिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.577 हेक्टर.
सर्वे
रकबा (हेक्टर में) (2)
नम्बर (1)
0.110
2/2
40/1/1
0.019
0.020
40/210
0.006
42/1/1
42/1/2
0.007
42/3
0.013
50
0.040
57/1
0.117
57/2
0.079
57/3
0.001
0.070
67/1/1
0.080
67/11
0.015
176
कुल योग .. 0.577
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा - जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4081- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 8-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- जावरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम भूतेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.41 हेक्टर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.31
412
0.50
411
410
0.04 1946
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(2) (1)
402
0.06 407/1/1
0.01 408/1/1
0.24 408/1/2
0.08 408/1/3
0.15 408/2
0.21 390
0.01 401
0.12 396
0.04 364
0.02
0.02 365
330/1
0.06 330/2
0.01 687
0.01
0.01 733
0.01 687.
688
0.01 689
0.01 734/1
0.02 765
0.03 768
0.01 793
0.01
0.02 797
805
0.14
0.25 806
2.41
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4083 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 9-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- जावरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सेजावता
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.895 हेक्टर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.475
91/1 /1 ख
91/5
0.280
92/1
1.010
92/2
0.050
92/3
0.650
96
0.900
0.210
97/2
98/2
0.980
104/1
0.220
105
0.400
107
0.320
0.270
108
116
0.180
109
0.060
115/2
0.180
118
0.520
0.450
119/2
0.210
121
122/2
0.280
123
0.470
0.200
124
125/1/1
0.300
125/1/2
0.340
0.590
125/2
0.280
134/2
0.270
374
375/1
0.150
0.150
375/2
0.550
379/1
0.150
379/2
383/1
0.120
0.400
383/2
384
0.380
कुल योग 11.895
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
क्र. 4085 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 10-अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता हैं कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील - जावरा
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम बामनखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.294 हेक्टर.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
0.730
68/2
0.430
69/2
0.030
225/2
0.024
226
0.300
227/4
0.020
227/6
0.400
227/2
227/5
0.450
0.190
228
0.440
229
0.060
231
0.280
252/7
0.260
253
0.400
254/2
0.040
256
0.040
257
0.200
259
4.294
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन-उन्हैल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4099- भू-अर्जन- 2010- प्र.क्र. 11 - अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- जावरा
(ग) नगर/ग्राम- कस्बा जावरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.939 हेक्टर .
रकबा
सर्वे
नम्बर
( हेक्टर में)
(2)
(1)
0.051
213
0.320
216/1 अ
0.038
186
0.580
188/2
0.139
187
0.210
188/1
0.090
192/2
0.150
192/3
0.040
192/4
0.080
194/3
0.340
194/1
0.050
198/1
0.050
163/1 एवं 163/5
0.320
164
0.250
163/3 एवं 163/6
0.150
163/4
0.126
194/2
0.025
166/2
0.270
168/2 1948
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2) 169/2
0.080 170
0.010 171
0.025 172/1
0.070 172/2
0.120 245/1
0.400 245/2
0.480 323/1
0.020 328
0.090 332
0.020 329
0.030 330
0.260 335
0.180 336
0.030 249
0.300 331
0.170 333
0.020 334
0.350 337
0.050 342
0.240 344/1
0.020 343
0.020 344/2
0.100 314/3
0.270 314/4
0.400 392
0.443 393
0.025 394
0.620 395
0.420
0.020 397
399/3
0.160 400/5
0.080 399/4
0.240
[भाग 1 (1)
(2)
400/3
0.300
405
0.020
408
1.150
419/3
0.210
424
0.020
681/2
1.150
682/1
0.130
682/2
0.300
682/3
0.350
682/4
0.240
686/2
0.190
686/1
0.210
687/2क
0.050
687/2ख
0.050
687/3
0.030
687/5
0.040
687/7
0.020
697/1/1
0.240
0.350
797/1 एवं 29/2
0.250
797/3 एवं 29/1
797/3 /घ
0.190
797/3/2 घ
0.190
797/3/3 घ
0.190
797/5
0.240
कुल योग 14.939
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन- उन्हैल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 24 जुलाई 2010 प्र. क्र. 08 - अ-82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- गौरीया खेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.048 हेक्टेयर.
अर्जित किये जाने वाला सर्वे क्रमोंक
अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में) (1)
(2) 82/1
0.100 82/2
0.100
0.100 83/3
100/1
0.100 100/2
0.100 103/2
1.260 111/2
0.200 111/3
0.740
0.676 114/1क
114/ 1ख
0.290 114/2
0.406
0.400 115/1
0.100 115/2
119/1
0.200
0.200 119/2
122
1.260 123/1क
0.100 123/1ख
0.150 (1)
(2)
123/1 ग
-0.150
123/1 घ
0.150
123/2
0.525
0.525
123/3
0.525
123/4
0.700
128/2
0.400
129/1
0.400
129/2
148/1/1
0.400
0.400
148/1/2
150/1
0.600
0.600
150/2
151
0.310
0.300
155
180/4
0.460
180/5/1
0.496
180/5/2
0.248
180/6/1
0.432
0.209
180/6/2
0.240
180/7
180/8
0.496
15.048
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतुं आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
1950
(ग ) ग्राम- खजूरी शमशाबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.975 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
16
0.278
0.140
28/2
0.209
29
30/1/2
0.155.
30/2/ख
0.050
32/1/2
0.240
32/2
0.350
35
0.250
0.803
42
0.300
43
0.050
46
0.150
134
योग .. 2.975
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- धोबीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.702 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमोंक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.060
183/2
0.209
185/1
185/2
0.080
0.730
199/1
0.108
199/2
200
0.314
0:060
201
261/1
0.200
264
0.010
0.304
269
0.209
379/1/ख-2
0.209
379/2
0.209
381
2.702
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12- अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील - शमशाबाद
(ग ) ग्राम-पिपलधार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.507 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.050
344 भाग 1 ]
1951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
353
0.400
396
0.200
0.050
398
0.360
399
456
0.390
566
0.384
570
0.327
571
0.274
573
0.210
574/1
0.100
626
0.418
632
0.728
0.809
635/5
731
0.418
0.209
733
742
0.160
747
0.209
0.418
776
784/1
1.184
791
0.209
1224
0.998
योग . 8.507
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 01 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-शमशाबाद
(ग ) ग्राम- हींगली जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.803 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमोंक
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
140/2
0.392
0.850
142
143
0.209
1.672
144
145
1.012
146/1
0.471
0.470
146/2
0.668
147
148
0.850
140/1
0.209
योग .. 6.803
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम - सीलखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.834 हैक्टेयर.
रकबा
सर्वे क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
2
1.171
4
0.890 1952
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
93
0.620
102
0.240
3
0.280
71
0.660
72
0.672
75
1.672
73
0.627
74
0.035
76/1
1.254
76/2
1.254
77
1.672
80
2.090
81
2.090
82
1.045
83
2.090
84
1.672
87
0.042
88
0.418
89
0.314
85/2
1.073
86
1.003
96/2
1.045
90
0.680
94
1.650
95
1.254
96/1
1.045
97
3.793
98
1.463
99
1.463
100
0.270
101/1
0.190
101/2
0.627
118
0.470
36.834
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 09- अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
[भाग 1 वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- नशरतगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 60.010 हैक्टेयर .
रकबा
सर्वे क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
2/1 ख
0.209
2/1 घ
0.167
3
0.545
19/1
0.857
19/2
1.556
20
1.800
22/1
0.500
22/3
23/क/2
1.012.
23/क/3
0.845
76/1/1
0.489
73/3
0.306
23/1 ख
1.672
23/7
0.418
23/8
0.187
23/1 च/2
0.094
82/2
0.156
52
0.314
61
0.585
84
2.700
86/1
1.489
86/2
0.730
86/3
0.314
87/1ख
0.418
87/1 ग
0.830
87/2ग
0.500
87/3ख
0.500
87/3 ग
0.209
88/1 क
0.120
88/2/क 1
3.000 1953
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(2) (1)
1.000 88/2क/2
4.000 88/2ख
88/3
1.961
0.824 87/2घ
0.507 91/1
91/3
0.314 91/6
1.620
0.627 91/2
91/5
1.833
0.021 91/4
95/5/2
0.991
0.418 93/1
88/35/2
0.049
0.052 93/2मि.
0.513 93/2मि.
95/1 ख
1.000
1.307 95/1 ग
0.570 96/1क/2
1.000 96/1/2 ख
96/1 /2ग
0.527
0.630 96/1/2घ
0.630 96/1 /2ङ
96/1/2च
0.731
1.000 96/3
96/4
1.100
0.407 97/1
0.899 97/2
0.773 97/3
0.165 95/1क
0.060 88/1ख
95/2
1.236
0.165 82/3ख
0.030 88/11/1
95/3क
0.618
0.045 82/ 3ग
0.144 88/1 घ
2.959 95/4
0.251 82/ 3घ
88/35/1
0.048 95/5/1
0.991
0.063 82/3 ङ
78/7
0.836 78/6
1.116
0.940 78/5
78/4
0.781
(2)
(1)
0.105
76/2
0.030
88/11/2
0.618
95/3ख
82/31/2
0.046
0.157
2/1 /ग
0.780
23/1 ग
60.010
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 13 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- डंगरवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.227 हैक्टेयर.
रकबा
सर्वे क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.048
258
0.169
277/1
0.010
278
0.227
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1954
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.465 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमोंक
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
191
0.096 प्र. क्र. 14 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
190/1
0.044
190/2
0.028 अनुसूची
190/3
0.031 ( 1 ) भूमि का वर्णन-
190/7 क
0.028 (क) जिला- विदिशा
189/2
0.088
190/4
(ख) तहसील- शमशाबाद .
0.017 (ग) ग्राम- रुसल्ली
190/6
0.033
194
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.299 हैक्टेयर.
0.100
योग . 0.465 सर्वे क्रमोंक
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य. 1/2 ग
0.070
1/2 क/2
0.026
1/2 ख/ 1
0.035
2/2/1
0.164
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.004
योग . 0.299
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.
प्र. क्र. 16- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.919 हैक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
प्र. क्र. 15- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
रकबा (हे . में)
(1)
(2) अनुसूची
200/1
0.087 (1 ) भूमि का वर्णन-
201
0.105 (क) जिला- विदिशा
207
0.026 (ख) तहसील-शमशाबाद
208
0.013 (ग) ग्राम-बरौदा
21'2
0.070
213
0.026 भाग 1 ]
1955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(2)
(1)
306
0.035
309
0.230
326/1
0.021
326/2
0.028
328/1/1
0.021
328/1/2
0.159
328/2/1
0.026
328/2/4
0.028
324
0.044
योग 0.919
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 17- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- नशरतगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
(1)
रकबा (हे. में) (2)
3
0.1.75
16
0.001
6
0.178
8/1 क
0.061
योग 0.415
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य .
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-गोलना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.184 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
226/1
0.550
226/2
0.550
0.550
226/3
226/4/1
0.550
226/4/2
0.554
231
2.430
योग 5.184
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 1956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-लखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.098 हैक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
370
1.600
369/2
0.150
367
0.280
372/2
0.240
372/1
1.000
373
0.510
374
1.800
364
1.300
363
0.100
362/1
0.200
362/2
0.370
362/3
0.370
362/4
0.370
365/1
0.420
343/1
0.450
343/2
0.500
341/2
0.180
344
0.773
352
0.500
345
0.670
346
0.630
140
0.100
144/2/1
0.500
0.300
144/2/3
144/2/2
0.100
139/7
0.300
139/6
0.700
138/1
0.045
144/1
0.100
130/3
0.300
138/2
0.440
136/1
0.600
[भाग 1 (1)
(2)
136/2
0.600
134
0.600
योग .. 17.098
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25- अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- जामनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.108 हैक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
159
0.150
158
0.080
157
0.600
160
0.650
183
0.870
180
0.150
182
0.400
191
0.500
192
0.050
193
0.430
196
0.450
197
0.250
211
0.850
212
0.230
352
0.388
231
0.860 भाग 1 ]
1957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
232
0.300
249
0.650
233
0.550
243
0.300
244
0.500
241
0.350
320
0.700
311
0.100
312
0.200
317/1
0.080
317/2
0.070
318
0.100
0.300
315
योग 11.108
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 27- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-पैरबासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल 12.121 हैक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
(1)
रकबा (हे. में) (2)
181 /1क
0.500
181/1 ख
0.500
181/2क
0.500
181/2ख
0.600
182
0.150
(1)
(2)
180
0.250
179
0.250
212
0.050
222
0.250
221
0.167
239
0.167
0.157
238
0.200
237
176
0.230
174
0.100
175
0.366
0.160
167
168
0.042
169
0.350
170
0.491
171
0.010
173
0.220
162/1
0.070
163
0.140
164
0.160
162/2
0.070
161.
0.720
0.200
158
157
0.200
0.200
156
152
0.520
151
0.400
96
0.600
0.250
91
97/1
0.550
97/2
0.550
98
0.400
101
0.400
0.650
99
100
0.300
95
0.031
योग .. 12.121
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शरद चंद्र शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विंध्यनगर के चतुर्थ चरण के ऐश डाईक निर्माण हेतु.
सिंगरौली , दिनांक 27 जुलाई 2010
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 1448-2010- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
ग्वालियर, दिनांक 27 जुलाई 2010 अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(ग ) पटवारी हल्का- बलियरी नं. 39
(घ) ग्राम का नाम- बलियरी
प्र. क्र. 15- अ-82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(ङ) लगभग क्षेत्रफल - 3.856 हेक्टेयर
खसरा नं.
अनुसूची
कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(1 ) भूमि का वर्णन-
(1)
(2)
(क) जिला- ग्वालियर
70/1/मिन 1
0.203
(ख ) तहसील-ग्वालियर
70/1/मिन 2
0.202
(ग) नगर/ ग्राम- अडूपुरा
70/2/1
0.810
(घ) क्षेत्रफल -0.95 हेक्टेयर
70/2/2
0.809
70/3
0.278
70/3/2
0.118
70/3/3
0.118
765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु नए खसरों का विवरण 70/3/4
0.314
70/3/5
0.137
ग्राम अडूपुरा जागीर, तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं . 45, जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) 70/3/6
0.104
70/3/7
0.105
भू-स्वामी का नाम
आवेदन 70/3/8
0.105
खसरा नं. / कुल सर्वे नं क्षेत्रफल हेतु 70/3/9
0.022
(हेक्टर में ) प्रस्तावित 70/3/10
0.023
70/3/11
0.023
क्षेत्रफल (हेक्टर में) 70/3/12
0.023
(1)
(2) (3) (4) 70/3/13
0.023
70/3/14
0.023
443मिन. 70/4
1.214
मातादीन, भोगीराम पुत्र भरोसा जाति जाटव पता निवासी ग्राम 0.03 0.03 0.202
समान भाग अडूपुरा जागीर.
3.856
70/5/मिन 1 कुल योग 1959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
(4)
444मिन. 0.03 0.03 (अ ) जगदीश पुत्र चतुरी , रामबेटी, कस्तुरी , पुत्रिया, चतुरी, भाग 1/6 .
(ब ) मुन्नालाल, कमल , विजय , केदार, नरेश , पुत्रगण बद्री भाग 1/6 .
(क) ठकुरी मोतीराम पुत्र गोले , चतुरो लत्तो , पुत्रिया, गोले
भाग 2/3 जा. जाटव अडूपुरा जागीर
0.11
445 मिन.
0.11 तीतुरिया पुत्र पन्नालाल जा. जाटव, नि. अडूपुरा जागीर.
0.33 0.16
448 मिन.
पोहप सिंह, सरनाम, कालीचरन , मुलायम, जनक सिंह, दशरथ सिंह, पुत्रगण संतोष सिंह , फुन्दी बेवा संतोष सिंह, जाति कमरिया ठाकुर भाग समान अडूपुरा जागीर.
0.05 0.05
450 मि.
मीरा पत्नी राजकुमार यादव नि. हुरावली , मुरार.
0.05 0.05
450 मि.
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
0.05 0.05
450 मि.
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी.
458 0.36 0.04 कॉलोनी, मुरैना.
0.10 0.04
475 मि.
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
0.12 0.06
476 मि.
राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.
0.05
452
0.35 प्रीतम सिंह , अतर सिंह, सुन्दरा , हाकिम सिंह पुत्रगण लक्खू जा. कमरिया नि. अडूपुरा जागिर .
0.07
0.14
474 मिन.
मनीराम पुत्र रजुआ जा. जाटव ग्राम अडूपुरा जागिर.
0.15 0.09
463 मिन.
0.02
439
0.09 राकेश पुत्र मजबूत सिंह , जा. गू. ठा. नि. लखनौती खुर्द. शासकीय जमीन
0.20 0.06
440
441
0.17 0.09
0.95
.2.28
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-765/400 के. वी. उपकेन्द्र निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 27 जुलाई 2010
क्र. भू- अर्जन-6 ( अ -82 ) 2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
:
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- मण्डला
(ग ) ग्राम- ग्वारा , प. ह. नं. 13/7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.68 हेक्टेयर
खसरा नं.
रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
0.60
64/2
0.30
64/2क
0.20
64/2ख
0.24
64/2ग
0.40
64/2घ
0.24
64/2ङ
0.20
64/2च
64/2छ
0.18
0.40
64/2ज
0.35
69
70
0.36
0.22
71
0.68
72 1960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
73
0.30
74
0.75
75
0.68
76
0.58
6.68
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुरक्षात्मक कारणों से.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 29 जुलाई 2010
क्र. 01 - अ- 82 -बोदरा - रम्पुरागढ़ी - एवम् मनकापुर- 09-10 -भू- अर्जन अधिकारी गैरतगंज. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील-गैरतगंज
(ग) नगर/ ग्राम -बोदरा , रम्पुरागढ़ी, मनकापुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.181 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(हेक्टर में ) (3)
ग्राम-बोदरा
0.120
13- 15/1
2.812 0.760
0.064
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
15/2
2.477
0.303
16/2/1
3.939
0.307
17/2
2.246
0.142
2.876
80, 81 , 84/2
0.128
83/1
2.247
0.004
126/24/1
2.833
0.472
126/24/2
0.108
3.011 23.201
1.648
ग्राम-रम्पुरागढ़ी
1.271
0.182
31/2, 36/3/2
31/2, 36/1/4
1.680
0.182
1.019
0.120
4.241
0.160
32 33 28/29/1
0.894
0.280
40/1
1.214
0.004
28/29/2
3.730
0.024
29/1
3.052
0.240
40/2/1
0.809
0.060
40/2/2
2.073
0.328
59/33/2/2/1
0.008
0.301
59/33/2/2/2
0.020
0.008
59/33/2/1
0.142
0.020
59/33/1
0.020
योग
0.486 20.932
1.636
ग्राम-मनकापुर
140/1
1.353
0.004
140/2/1
3.914
0.385
141/1
1.560
0.222
141/2
1.177
0.202
143/1
0.331
0.024
143/2
0.129
0.004
148/76/1
0.377
0.008
148/76/2
0.113
0.048
योग
0.897
कुल योग .
4.181 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . पटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 01 -अ- 82- बासादेही जलाशय मुख्य- माईनर नहर - 09- 10- भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रायसेन
( ख ) तहसील/तालुक- गैरतगंज
(ग ) नगर/ ग्राम -बासादेही , पडरियागढ़ी , हिनोतियाखास (घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.712 हेक्टर.
खसरा
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
ग्राम-बासादेही
23/2/1
0.445
0.004
23/3/1
0.122
0.016
24/1/1
1.311
0.260
24/2/1
2.234
0.532
27
1.015
0.284
215/92/2
1.416
0.324
212/92/1
0.405
0.016
108
0.165
1.672
87/2
2.205
0.186
88/2
2.736
0.216
0.200
3.919
88/1 , 88/3
3.245
89/1,
0.238
0.931
0.129
172, 173 ,
174/2
175
0.858
0.145
177/2
3.645
0.505
176
0.182
0.145
139
0.551
0.084
162/1
0.721
0.223
162/2
0.628
0.040
155
0.356
0.036
1961 (1)
(2)
(3)
156
0.246
0.073
157
1.032
0.335
4.156
योग ..
ग्राम- बांसादेही , बांई नहर हेतु
215/92/2
1.416
0.272
212/92/1
0.405
0.210
92
0.603
0.109
214/72/1
0.809
0.109
211/62
1.967
0.259
62
1.684
0.263
2.023
0.068
50/2/2
49/1
0.307
1.061
48/1/2/1
1.362
0.279
4.776
0.178
47
217/38
1.768
0.198
38
1.327
0.283
2.535
योग ..
ग्राम- पडरियागढ़ी
3.000
0.226
36,37,38/1
.2.263
0.336
36,37,38/2
3.056
41
0.012
107
4.375
0.457
0.886
48
0.057
44
1.513
0.319
43
1.781
0.170
0.352
0.057
46
47
0.692
0.048
49/1
2.023
0.190
49/2
2.136
0.194
146
0.340
0.049
132/1
2.837
0.137
127/2
0.809
0.060
0.894
0.152
135, 147/3
145
0.409
0.089
0.898
0.152
135, 147/1
0.898
135,147/2
0.152
2.775
0.335
129,130,131
योग .
3.192
ग्राम-हिनोतियाखास
25
0.178
0.020
157/1/2
0.728
0.160
166/1/2/1
2.893
168 , 169/1/1/2
0.074 1962
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010
(1)
(2)
(3)
2.957
0.172 166/1/2/1 , 168
169/1/1/2
23
0.210
0.110 24/1
0.105
0.069 166/1/1/1
0.478
0.092 171/4
0.482
0.060 24/2
0.077
0.105
38
0.198
0.089 251/178/1
1.642
0.046
37
0.239
0.105 27,36/1/1
1.564
0.089
0.004 61
0.231
62
0.401
0.137
0.152 157/2/1
0.405
2.355
0.160 159/2
34/1
0.210
4.358
155
0.594
0.020
158/1
2.428
0.390
166/1/1/2
0.340
0.160
166/1/2/1
2.521
0.062 167, 169/1/1/2
3.642
170/1/1/1
0.250
171/3
1.619
0.121
योग
2.829
महायोग 12.712 ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बासादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 12 जुलाई 2010
क्र. 6710- भू-अर्जन 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- किशनपुर, प. ह. नं.-68
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.92 हेक्टर
खसरा नं . में से
रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
97
0.20
96
0.09
0.02
98
100
0.18
93
0.25
92
0.07
23/1
0.11
योग . 0.92
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- निरन्दपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय , अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.