Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 06 August 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
32
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-08-06.32.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108- भोपाल-09-11 .

मध्यप्रदे श शास

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010- श्रावण 15 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. ई . 5-642 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल , आय.ए.एस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 जुलाई 2010 एवं दिनांक 25 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें, अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2010 क्र. ई - 1-275-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भा.प्र.से. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3)

1879

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

1880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3) 1

आयुक्त-सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश.

श्री आशीष उपाध्याय ( 1989 ) आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

2 श्री राजीव रंजन ( 1989 ) पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर,

3 श्री संजीव सिंह (2005 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) होशंगाबाद.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय , भा.प्र.से. ( 1989 ) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1990 ) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश केवल आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे . साथ ही आगामी आदेश तक श्री एस. एन. मिश्रा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी. ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .

श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक ( ए.डी.बी. ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नितेश कुमार व्यास , भा.प्र.से. ( 1996 ) , संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक ( ए.डी.बी. ) केवल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एशियन डेव्हलपमेंट बैंक ( ए.डी.बी. ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. ई . 5-814- आयएएस लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आय.ए.एस. , अपर आयुक्त, भोपाल एवं नर्मतापुरम संभाग, भोपाल को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-462- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री ए. पी . श्रीवास्तव, आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून 2010 द्वारा दिनांक 22 से 24 जुलाई 2010 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. एफ- 13-7-2010- बारह 1.- राज्य सरकार, एतद्वारा , सहायक खनि अधिकारी के पदों को राजपत्रित पद घोषित करती है .

No. F - 13-7-2010 - XII - 1 .-- The State Government . hereby, declares the posts of Assistant Mining Officer to be the Gazetted post .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. एफ-19-199-बारह 1.- मेसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जिला बैतूल , छिन्दवाड़ा एवं होशंगाबाद के रामपुर- पंचमढ़ी-अनहोनी क्षेत्र में पेट्रोलियम ऐक्सप्लोरेशन लाइसेन्स 1881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

Petroleum Exploration License , which has now been relinquished . Details of the area is as below:-

के तहत धारित 3537 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

Longitude (3)

Latitude (2)

Point (1)

77° 50' 00"

22° 30' 00"

A

देक्षांश (3)

अक्षांश (2)

बिन्दु (1)

78° 00' 00"

22° 30' 00"

B

77° 50' 00 "

22° 30' 00 "

A

78° 00 ' 00 "

22° 35' 00 "

C

78° 00' 00 "

22° 30' 00"

B

78° 20' 00 "

22° 35' 00 "

D

78° 00 ' 00"

22° 35' 00 "

78° 20' 00 " C

22° 40' 00 "

E

78° 20' 00 "

22° 35' 00 "

78° 50' 00" D

22° 40' 00 "

F

78° 20' 00 "

22°40' 00"

E

78° 50 ' 00 "

22° 25' 00 "

G

78° 50' 00"

22° 40' 00"

78° 40' 00 " F

22° 25' 00 "

H

78° 50' 00 "

22° 25' 00"

78° 40' 00 " G

22° 20' 00 "

I

78° 40' 00"

22° 25' 00 "

H

78° 30' 00 "

22° 20' 00 "

J

78° 40' 00 "

22° 20' 00 "

I

78° 30' 00 "

22° 15' 00 "

K

78° 30 ' 00 "

22° 20' 00"

77° 50' 00" J

22° 15' 00"

L

78° 30' 00 "

22º 15' 00 "

K

77° 50' 00"

22º 15' 00"

L

The relinquished area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate ofGeology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Area Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, A. K. TOMAR , Dy. Secy .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2010 क्र. एफ- 19-199- बारह 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 22 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

क्र. एफ-1 ( एक ) 210-96-ब- 2-दो. श्री ए. साई मनोहर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पु. मु. के आदेश क्रमांक 108-09, दिनांक 24 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 19, 20 तथा 27, 28 दिसम्बर 2009 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.

Bhopal , the 22nd July 2010

2. श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2009 तक की अवधि में खण्ड वर्ष 2008-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " हैदराबाद " जाने की कार्योत्तर अनुमति दी जाती है:-

1. श्री ए. साई मनोहर स्वयं No. F- 19-199 - XII - 1.- The State Government hereby declare throw open an area of 3537 Km² of Rampur- Pachmari - Anhoni area in Chindwara , Betul & Hoshangabad Districts which was previously held by M/s Oil & Natural Gas Corporation Limited under

2. श्रीमती बिन्दु शर्मा पत्नी

3. कु. साई दीप्ति पुत्र 1882

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

3. उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से छः दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

4. अवकाश से लौटने पर श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. साई मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. एफ- 13-8-10-अ-ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 2 की इकाई क्रमांक 6 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. / 3373 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सौ ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 5 जून 2010 से 4 दिसम्बर 2010 तक, छः माह के लिये छूट देता है: - ( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18( 1 ) कीअपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा .

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

[भाग 1 (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

( 5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अपर सचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. एफ- 31-3-2010- दो - ए( 3 ) .- राज्य शासन ब्रिगेडियर (से.नि. ) जार्ज मथाई को संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर संविदा पर निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करता है:-

(i) संविदा नियुक्ति की अवधि कार्यभार करने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो , तक़ के लिये होगी.

(ii) सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की अवधि में वेतन निर्धारण , सेना से मिलने वाले अंतिम वेतन में से, पेंशन जो छठवें वेतन आयोग के पश्चात पुनरीक्षित की गयी की राशि घटाकर निर्धारित किया जावेगा तथा इस प्रकार वेतन एवं पेंशन मिलाकर रुपये 80,000/- ( रुपये अस्सी हजार ) से अधिक नहीं होगा. सेना की पेंशन पृथक् से देय होगी.

( iii) महंगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ बी- 8- 3-81- आर. दो- चार, दिनांक 25 जून 1981 एवं समय- समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार देय होगा.

( iv) दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी..

( v ) शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.

(vi ) यात्रा भत्ते की पात्रता राज्य के यात्रा भत्ता नियम के अन्तर्गत होगी.

1883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(vii) शासकीय आवास उपलब्ध कराये जाने पर राज्य शासन के नियमानुसार किराया/लायसेंस फीस काटा जावेगा.

(viii ) अधिकारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 लागू होंगे.

(ix) अधिकारी को नियुक्ति के अवधि में अपने कार्यालय के वित्तीय मामलों एवं आपत्तियों का निराकरण कराना होगा.

(x) आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह की अवधि समाप्त पश्चात् यह आदेश स्वयमेव निरस्त समझा जायेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , चन्द्रहास दुबे, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2010

फा. क्र. 1 ( बी) -6-2004- इक्कीस - ब(दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राधेश्याम समदानी पुत्र श्री बाबूलाल जी समदानी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये अति. "लोक अभियोजक, मनासा नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी) -41-2004- इक्कीस- ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004 द्वारा नियुक्त श्री रमेश मिश्रा, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सतना के कार्यकाल में दिनांक 19 नवम्बर 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर 2011 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र . 1 ( बी) -41-2004 इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004 , 3 अगस्त 2007 , 4 जुलाई 2007 एवं 23 जून 2007 द्वारा नियुक्त निम्न शास. अभिभाषक/ अति. शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक/ अति. लोक अभियोजक, सतना के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है:-

(1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव , शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सतना, दिनांक 19 नवम्बर , 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर, 2011 तक.

(2) श्री दद्मराम त्रिपाठी , अति. शास . अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सतना, दिनांक 19 नवम्बर , 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर , 2011 तक.

(3 ) श्री उमेश कुमार शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सतना, दिनांक 23 जून, 2008 से तीन वर्ष 22 जून, 2011 तक.

(4) श्री राजमणि सिंह, अति. शास. अभि./ अति. लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) तहसील अमरपाटन, जिला सतना, दिनांक 23 जून, 2008 से 22 जून, 2011 तक.

(5 ) श्री सुशील कुमार त्रिपाठी, अति. शास. अभि./अति. लोक अभियोजक, तहसील मैहर, जिला सतना , दिनांक 19 नवम्बर, 2005 से 18 नवम्बर , 2008 तदुपरान्त पुनः 3 वर्ष दिनांक 18 नवम्बर, 2011 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2010

फा. क्र. 17 ( ई ) -172- इक्कीस- ब ( दो) 10.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , यह निदेश देते हैं कि मिशन संचालक, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य ( आर.सी.एच. )/ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , मध्यप्रदेश, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर में एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस. डाक्टरों, बी.एस.सी. नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ सोशल वर्क के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने के संबंध में पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इंडिया , नई दिल्ली से करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

फा. क्र. 17(ई ) -172- इक्कीस ब ( दो ) 10.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में, इस विभाग की 1884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, सचिव .

Bhopal , the 26th July 2010

F. No. 17 - E- 172 - XXI- B ( II) -2010 .- In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 299 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh hereby directs that Mission Director , Reproductive and Child Health / National Rural Health Mission , Madhya Pradesh is authorised to sign and execute the agreement with Public Health Foundation of India , New Delhi , in connection with organising the Post Graduate Diploma Course for the MBBS/ BDS doctors , B.Sc. Nursing and Master of Social Work candidates in the State Institute of Health Management and Communication , Gwalior .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. J. KHAN , Secy .

भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2010

फा. क्र. 17 (ई ) -231-2008 - इक्कीस ब ( दो ) .- दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री लालमणि सिंह बघेल, अधिवक्ता, निवासी बजरंग कालोनी, तहसील नागौद, जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था , परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्र. 17 (ई ) -232-2008- इक्कीस ब ( दो ) दिनांक 3 सितम्बर , 2008 द्वारा श्री प्रभुदयाल पाण्डेय , अधिवक्ता, निवासी शास्त्री नगर, तहसील नागौद , जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक

[ भाग 1 से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्र. एफ- 22-60-08- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम, 202 के उपनियम ( 11 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , उन सेवा प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती है जो कि निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित की जा रही निम्नलिखित 24 जांच चौकियों पर, निम्नलिखित दरों पर, प्रति फेरा प्रति यान के आधार पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले , यथास्थिति, पूर्णता प्रमाण- पत्र या अनन्तिम पूर्णता प्रमाण- पत्र जारी किए जाने के दिनांक से यान के स्वामी या चालक द्वारा वहन किए जाएंगे :-

1. 'डाटा एन्ट्री तथा तोलने ' के लिए सेवा प्रभार- यान का प्रकार

अनुक्रमांक

(2)

(1)

राशि( रुपयों में) (प्रति फेरा प्रतियान) (3) 1.

20.00 हल्के वाणिज्यिक यान (एल.सी.वी.)

2.

40.00 दो एक्सल ट्रक

3.

80.00 बहु एक्सल ट्रक

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे पांच रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा. यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी . प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल , 2011 से प्रभावी होगी.

2. माल लादने/ माल उतारने के लिए प्रभार.-माल लादने/ उतारने के लिए प्रभार रुपये 240 प्रति टन होगा जिसमें प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा .

यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी . प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल , 2011 से प्रभावी होगी . यह प्रभार केवल उन्हीं यानों से उद्गृहीत किया जाएगा जो मांग पर ऐसी सेवा का लाभ लेते हों.

1885

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

3. पार्किंग प्रभार-

प्रभार (रुपयों में) पार्किंग की अवधि

हल्के वाणिज्यिक यान

ट्रक/बहु एक्सल/ अत्यधिक बड़े

आकार के यान

(3)

(2)

(1)

निरंक

निरंक

प्रथम छह घंटे

30.00

20.00

छह घंटों से अधिक

75.00

50.00

अगले छह घंटों के स्लैब

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और उसे पांच रुपयों के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा . यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

टिप्पणी.- उपरोक्त सेवा प्रभार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित निजी निवेशक या विकासकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संगृहीत किए जाएंगे .

सीमा जांच चौकियों की सूची

संन्निर्माण स्थल सड़कों के ब्यौरे

अनु-. क्रमांक

(2)

(1)

(3)

बालसमुन्द 1. आगरा - मुम्बई मार्ग ( एन.एच. - 3)

मुरैना 2. मुरैना- धौलपुर मार्ग

नयागांव 3. महू- नीमच मार्ग ( एस.एच. - 31 )

बुरहानपुर 4. इन्दौर - इच्छापुर मार्ग ( एस.एच. - 27)

5. इन्दौर- अहमदाबाद मार्ग ( एन.एच. - 59 ) पिथोल

हनुमना 6. रीवा- मिर्जापुर मार्ग ( एन.एच. -7 )

डोंगरगांव 7. शाजापुर-उज्जैन- झालावाड़ मार्ग (एस.एच. - 27)

खवासा 8. सिवनी- नागपुर मार्ग (एन.एच. - 7)

मुल्ताई 9. बैतूल नागपुर मार्ग ( एन.एच. - 69 )

चाकघाट 10. रीवा- इलाहाबाद मार्ग ( एन.एच. - 27)

11. जबलपुर- मण्डला मार्ग ( एन.एच. 12 ए) मांगली

सिकन्दरा 12. शिवपुरी- झांसी मार्ग ( एन.एच.-25 )

पूफ 13. भिण्ड इटावा मार्ग ( एन.एच. - 92 )

(3)

(2)

(1)

नरई नाका 14. नौगांव झांसी मार्ग ( एन.एच. - 75 )

15. छिन्दवाड़ा- नागपुर मार्ग ( एस.एच. - 19 ) खापा करीमवार 16. जबलपुर - जयपुर मार्ग ( एन.एच. - 12 ) खिलचीपुर 17. सेंधवा खेतिया मार्ग ( एम.डी.आर. ) निवाली

मालथोन 18. सागर - ललितपुर मार्ग ( एन.एच. - 26 )

19. सागर - कानपुर मार्ग ( एन.एच. - 86 ) खेमहा 20. शिवपुरी- कोटा मार्ग ( एन.एच. - 76 ) खारई

वरूड़ 21 . वरूड़ - मुल्ताई मार्ग

22. डिण्डौरी- अमरकंटक मार्ग

कबीर चबूतरा 23. अनूपपुर-अमरकंटक मार्ग वेंकटनगर 24. बालाघाट- गोंदिया मार्ग ( एस.एच. - 11 ) राजेगांव No. 22-60-08 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 11 ) of rule 202 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, the State Government hereby specify the service charges which shall be borne by the Vehicle owner or driver at the following rates on the following 24 check posts being developed by investment from private sector on a per trip per Vehicle basis with effect from the date of issuance of Completion Certificate or Provisional Completion Certificate , as the case may be , to be issued by the Madhya Pradesh Road Development Corporation :-

1. Service Charges for 'Data Entry and weighing' S.No. Category of Vehicle

Amount ( in Rs . ) (per trip per vehicle)

(3) (2)

(1)

20.00 1 . Light Commercial Vehicle ( LCV )

40.00 2. Two Axle Truck

80.00 3. Multi Axle Truck

The above rates will increase @ 5 % per year and will be rounded off to the nearest five rupees . This increase will be made effective from 1st of April every year . The first increase will be effective from 1 April 2010.

2. Loading/Unloading Charges .-Charges for Loading/ Unloading of goods shall be Rs . 240 per tonne 1886

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

which is to be increased @ 5 % per year and will be rounded off to the nearest ten rupees . This increase will be made effective from 1st of April every year . The first increase will be effective from 1st April 2010. This charge is to be levied only on such vehicles which avails such service on demand .

3. Parking Charges.-

Parking duration

Charges ( in Rs . )

Light Commercial

Truck/ Multi Axle / Oversized Vehicles (1)

Vehicle (2)

(3)

Nil

First six hours

Nil

20.00

More than six hours

30.00 Next slabs of six hours 50.00

75.00 The above rates will increase @ 5 % per year and will be rounded off to the nearest five rupees . This increase will be made effective from 1st of April every year . The first increase will be effective from 1 April 2011 .

Note. The above service charges will be collected by authorized representative of private investor or developer selectedby the Madhya Pradesh Road Development Corporation .

List of Border Check Posts

Construction Site S.No. (1)

Detail of Roads (2)

(3)

Balsamudra 1. Agra -Mumbai Road ( NH - 3 )

Morena 2. Morena - Dholpur Road

3. Mhow- Neemuch Road ( SH - 31 ) Nayagaon 4. Indore - Icchapur Road ( SH - 27 ) Burhanpur .

Pithol 5. Indore - Ahmedabad Road (NH -59)

Hanumana 6. Rewa -Mirzapur Road ( NH - 7 )

Dongargaon 7. Shajapur - Ujjain - Jhalawad Road (SH-27)

Khawasa 8. Seoni - Nagpur Road ( NH- 7 )

Multai 9. Betul - Nagpur Road ( NH - 69)

10. Rewa - Allahabad Road ( NH - 27 ) Chakghat

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

Mangli 11. Jabalpur -Mandla Road (NH- 12A)

Sikandara 12. Shivpuri - Jhansi Road ( NH - 25 )

Poof 13. Bhind- Etawa Road ( NH- 92 )

Narai Naka 14. Naugaon - Jhansi Road ( NH- 75)

Khapa Karimwar 15. Chhindwara - Nagpur Road (SH- 19)

16. Jabalpur - Jaipur Road (NH- 12) Khilchipur

Niwali 17. Sendhwa - Khetia Road ( MDR )

Malthon 18. Sagar - Lalitpur Road (NH -26)

Khemaha 19. Sagar - Kanpur Road (NH - 86)

Kharai 20. Shivpuri - Kota Road ( NH - 76)

21. Warud Multai Road

Warud 22. Dindori - Amarkantak Road

Kabir Chabutra 23. Anuppur- Amarkantak Road Venkatnagar 24. Balaghat-Gondia Road ( SH - 11 ) Rajegaon मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप राज द्विवेदी , उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. एफ -1 ( ए) -10-2004- ए- सोलह-मध्यप्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 9 की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा दो माह की अवधि हेतु, जो भी पहले हो , श्री जे . एस. सेंगर, सदस्य न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ भोपाल को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय , इन्दौर के अध्यक्ष का चालु प्रभार अपने कार्य के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रदान करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुखराज मारू , प्रमुख सचिव.

1887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

नियोक्ता के प्रतिनिधि

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2010

सदस्य

1. श्री विपिन कुमार जैन , महासचिव,

मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ,

ई-2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल.

सदस्य

2. श्री जेठानंद रामनानी , सचिव ,

एसोसिऐशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश , 96 पोलोग्राउंड, इंदौर.

क्र. एफ-4-5-2010- ए- सोलह. खतरनाक मशीन ( विनियमन ) अधिनियम , 1983 ( 1983 का सं. 35 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश को नियंत्रक तथा संयुक्त संचालकों, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अपर नियंत्रक नियुक्त करता है.

सदस्य

3. श्री मनोहर नागपाल, सदस्य ,

एक्जिक्यूटिव कमेटी एसोसिऐशन

ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश ,

96 पोलोग्राउंड, इंदौर.

सदस्य

4. श्री अनिल मलिक , एसोसिऐशन

ऑफ इंडस्ट्रीज , देवास .

No. F 4-5-2010 - A- XVI - Lab - XVI - B . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Dangerous Machines (Regulation ) Act, 1983 (No. XXXV of 1983 ) the State Government hereby appoint Director, Industrial Health & safety , Madhya Pradesh , the controller and the Joint Directors Industrial Health & safety to be additional controller for whole of Madhya Pradesh for implementation of the provisions of the said Act .

सदस्य

5. डॉ. जीवनलाल जैन,

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

मध्यप्रदेश बीडी उद्योग संघ ,

178 केशवगंज, सागर.

श्रमिकों के प्रतिनिधि

सदस्य

1. श्री सुल्तान सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष , भारतीय मजदूर संघ, 249, शासकीय क्वार्टर, बिरला ग्राम, नागदा, उज्जैन.

क्र. एफ -4 ( सी) 5-1997 - ए- सोलह. मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 ( क्रमांक 11 सन् 1948 ) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-4( सी) 5-1997- ए-सोलह, दिनांक 10 नवम्बर 2005 को अपास्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नानुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करता है :-

सदस्य शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति

अध्यक्ष

1. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर

2. श्री भगवानदास गोंडाने , प्रदेश महामंत्री , भारतीय मजदूर संघ , 501/3 , टेक्सटाईल क्लर्क कालोनी , परदेशीपुरा के पास, इंदौर.

सदस्य

सदस्य 2. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय , मध्यप्रदेश , विन्ध्याचल भवन, भोपाल.

3. श्री बृजराजसिंह, मंत्री, मध्यप्रदेश इंटक, मुरली भवन के पीछे , कृष्णा नगर, सतना.

सदस्य

सदस्य 3. सुश्री शिखा जोशी, सेवा मंत्री. स्वाश्रयी महिता सेवा संघ , 96 - बी, वैशाली नगर, इंदौर.

सदस्य

4. श्री नारायण भारती , सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ( सीटू ) आई. डी. ए. , स्कीम नम्बर 91. कार्यालय कक्ष क्रमांक 1-2, प्रियदर्शनी महिला हाट, मालवा मिल चौराहा, इंदौर ( म. प्र. ) .

4. महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, डोमरगांव ( महू ) जिला इंदौर.

1888

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

सदस्य 5. कॉ. कृष्णा मोदी, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य समिति पाथाखेडा, जिला बैतूल.

सदस्य 6. श्री हरिओम सूर्यवंशी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश हिन्द मजदूर सभा , केम्प इंदौर, 445, पाटनीपुरा , इंदौर.

राज्य शासन न्यूनतम वेतन ( मध्यप्रदेश ) नियम , 1958 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के अंतर्गत उप श्रमायुक्त, इंदौर उपर्युक्त परिषद का सचिव नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मंगला भालेराव, उपसचिव.

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

संशोधन आदेश

क्र. एफ-23-6-2004-5- पच्चीस. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम , 1995 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2010 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

संशोधन

क्रमांक -2 पर अंकित " श्री शिवराज शाह , मण्डला- सदस्य " के स्थान पर " श्री शिवराज शाह ' शिवा भैया', मण्डला- सदस्य " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. अहिरवार, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. एफ- 9-2-2006 अठ्ठावन. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल्स 74 ( ए ) द्वारा प्रदतः शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम ( 2 ) में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण होने के कारण कॉलम ( 3 ) में अंकित अधिकारियों

[ भाग 1 को निगम के संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है .

क्र. स्थानांतरित अधिकारी

(1)

(2)

मनोनीत सदस्य का नाम (3)

1 श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

वर्तमान में श्री एम. एम. उपाध्याय , प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मध्यप्रदेश शासन .

2

वर्तमान में श्री सेवाराम, प्रमुख सचिव, म. प्र . शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय.

श्री अनिल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव, म. प्र. खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय. शासन, उद्यानिकी एवं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. पी. तंवर, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्र. एफ-3-106-2010-बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 के उपधारा ( 1) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा , मढई से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाया अनुसार परिलक्षित करता है :-

अनुसूची

मढई से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमाएं :-

उत्तर में- ग्राम रैनीपानी , कामठी, श्रीरंगपुर की उत्तरी सीमा तक.

दक्षिण में- ग्राम श्रीरंगपुर टेकापार , सारंगपुर, घोघरी की दक्षिणी सीमा तक,

पूर्व में ग्राम श्रीरंगपुर टेकापार, रैनीपानी की पूर्वी सीमा तक.

पश्चिम में ग्राम घोघरी, रैनीपानी की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

1889

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस ब ( एक ) .- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-( इक्कीस) ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशितं हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 21 तथा 44 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमाशः स्थापित की जाएं, अर्थात :-

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

अनुक्रमांक

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)

विशेष न्यायालय (3)

(2)

(1)

रायसेन

रायसेन

"21 .

श्री अरविंद मोहन सक्सेना, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 रायसेन.

शहडोल .".

शहडोल

44.

श्री सनत कुमार कश्यप , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( I ) , dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I dated 17th April 1998 , namely : --

AMENDMENTS

In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 21 and 44 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-

Special Court

S.No.

Local area /Session division (4)

(3)

Name and designation ofthe Judge (2)

(1)

Raisen

Raisen

"21 .

Shri Arvind Mohan Saxena . Special Judge . Scheduled Castes , Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act . 1989. Raisen.

Shahdol .".

Shahdol

44.

Shri Sanat Kumar Kashyap . Additional Sessions Judge . Shahdol .

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

1890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. 7214-20 सूत्रीय-तकाबी- 10.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , सागर, कृषि उपज मण्डी समिति, बीना में संसद सदस्य ( लोक सभा ) , सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं :-

सांसद प्रतिनिधि

श्री नत्थू सिंह वल्द देवी सिंह यादव , सा. करोंदा ( स्टेशन ) , तह . बीना,

जिला सागर.

धारा 11 ( 1 ) घ

मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, नीमच, जिला नीमच , मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 26 जुलाई 2010

जिला नीमच के गांवों का थाना क्षेत्र परिवर्तित करने के संबंध में

क्र. पुअ-नीमच- एसी-56 एफ- 2010.- पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेंज , रतलाम के निर्देशानुसार भौगोलिक एवं प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं ग्रामीणों की सुविधा तथा कार्य की सुगमता की दृष्टि से जिले के समस्त थाना प्रभारियों से संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्न थानों के सीमावर्ती ग्रामों का पुनर्निर्धारण कर दूसरे थाने में मिलाना प्रस्तावित है :-

क्रमांक

ग्राम

(1)

(2)

वर्तमान थाना एवं ग्राम

से दूरी (किमी. )

(3)

1

बघाना

सगराना ( संबंधित हाईवे )

2

बघाना

घसुण्डी ( संबंधित हाईवे )

3

बघाना

हिंगोरिया ( संबंधित हाईवे )

4

बघाना

चौथखेड़ा

5

बघाना

जमुनिया खुर्द

6

जीरन

आसपुरा

7

ग्वालदेविया

जीरन 8

बघाना

पालसोड़ा

9

आम्बा

10

परलाई

11

जावद

बांगरेड़ खेड़ा

12

जावद

देपालपुरा

13

सावन

प्रस्तावित थाना एवं गांव से दूरी (किमी. ) (4)

15

नीमच 10 15

नीमन्त्र 12

4

नीमच

8

13

5

नीमच

11

नीमच

7 15

बघाना

8 16

9

बघाना

22

9

जीरन

15

रतनगढ़ 40

सिंगोली

सिंगोली 15

रतनगढ़ 40

27

12

मनासा

मनासा

22

14

नीमच केंट 22

14

मनासा

6

नीमच केंट 25

सावनकुण्ड

(प्रमोद वर्मा) पुलिस अधीक्षक जिला नीमच

निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव विचारानुपरान्त अनुमोदित किया जाता है.

( एस. एस. बंसल)

कलेक्टर एवं सचिव

जिला योजना समिति, नीमच .

मनासा

3

( एस. एस. बंसल )

कलेक्टर जिला नीमच

अध्यक्ष

जिला योजना समिति, नीमच.

1891.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 17 जून 2010

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )

तहसील नगर/ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

9/2 गौहरगंज खमरिया

रायसेन

निमावर

50/135/1

मुख्य नहर

50/135/3

50/135/2

50/4

50/135/4

51

53

55

56/1/2/1

56/1/3

58/4

73

72

योग ..

56/1/3

उप नहर

58/4

58/3/3

58/3/2

58/3/1

58/2/1

योग ..

8/1/1/2

ड्रेनेज चेनल

11/2

11/3

योग ..

महायोग -

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा अर्जितकिये जाने वाला रकबा

(6)

(5)

(4)

खमरिया निमावर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

0.48

3.20

0.80

जलाशय की मुख्य विभाग, रायसेन.

4.15

1.30

14.54

नहर, उप नहर एवं ड्रेनेज चेनल.

0.58

4.16

0.06

0.26

0.40

6.88

8.12

0.63

0.52

4.75

0.50

2.23

0.18

6.30

0.90

8.30

0.76

5.00

0.12

5.71

0.90

6.97

1.30

16.30

9.43

96.87

0.20

5.00

0.49

5.71

1.00

0.09

0.38

3.71

0.08

1.00

0.20

5.21

1.44

21.63

1.10

6.36

0.20

4.15

2.50

0.23

2.50

0.47

2.00

15.51

12.87

134.01

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1

रायसेन , दिनांक 9 जुलाई 2010

प्र. क्र. 7- अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आंवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )

रकबा

(2) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

अर्जित किये जाने वाला रकबा

(2) (3)

(4)

(6)

(5)

46/1

2.33

0.48

(1) रायसेन गौहरगंज

2.33

46/2

0.48

नयापुरा सोडरपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.

नयापुरा सोडरपुर स्पल चेनलके निर्माण हेतु.

76

0.35

0.19

47

2.21

0.44

71

0.49

0.49

59

0.87

0.38

60

1.24

0.48

67

0.43

0.24

0.47

68

0.27

69

0.41

0.41

70

2.36

0.80

72

0.51

0.51

75

0.23

0.23

73

0.32

0.32

74

0.26

0.26

117

0.37

0.37

122/1

0.15

0.15

120/1

0.21

0.21

122/2

0.15

0.15

120/2

0.20

0.20

122/3

0.32

0.16

122/4

0.32

0.16

121

0.55

0.55

119/1

0.22

0.22

0.20

119/2

0.20

118

0.38

0.38

116

0.05

0.05

132

0.42

0.42

134

0.46

0.46

135

0.39

0.39

136

0.12

0.12

योग ..

19.32 10.17

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ 10 पत्र क्र. 644- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

(3) अरकंडी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 4.690 सतना

(2) मैहर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

मैहर, जिला सतना. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व )

(6) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म. प्र . को मां शारदा देवी प्रबंधन समिति मैहर मेला परिक्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु निजी भूमि का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग .

सिंगरौली, दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. 1338 - भू- अर्जन-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3) बरा

0.63 (1) सिंगरौली चितरंगी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी, जिला सिंगरौली (म. प्र. ) .

(6) सोन नदी पर सबमर्सिबल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय चितरंगी में देखा जा सकता है.

1894

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्र. 1341 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.50 (1) सिंगरौली

(2) चितरंगी

(3) चितावल खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी चितरंगी, जिला सिंगरौली ( म. प्र. ).

(6) सोन नदी पर सबमर्सिबल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय चितरंगी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन-2-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

खसरा नं.

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुक

(4)

671 (2) नरवर

(3) दबरासानी

(1) शिवपुरी

672

673/1

673/2

674/2

674/3

675/4

681

682/1

711

713

720

721

725

726

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(5)

0.11

0.07

0.18

0.02

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी.

(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) कीडी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.

0.07

0.01

0.05

0.13

0.07

0.08

0.20

0.15

0.12

0.02

0.06

1.34

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1895

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

क्र. क्यू- भू-अर्जन-3-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

का वर्णन

खसरा नं .

नगर/ग्राम

जिला

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(7)

(5)

(4)

सिंध परियोजना दांया तट

0.02

21

(2) नरवर

(3) कल्याणपुर

(1) शिवपुरी

0.02

23

25

0.19

0.05

46

नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

0.01

47

0.06

60

0.03

61

0.02

62

0.06

63

0.02

67

0.01

68

82

0.04

83

0.01

84

0.08

85

0.02

0.04

88

0.06

89

0.03

335

0.02

336

0.02

337

338

0.01

0.01

379

380

0.08

381

0.01

0.03

385

0.02

386

0.03

390

0.02

391

0.02

392

0.08

393

0.04

396

0.05

397

398

0.04

407

0.05

0.09

408/मिन

0.06

409

0.01

410 1896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

414

0.15

432

0.07

433

0.02

434

0.02

435

0.06

437

0.09

438

0.01

455

0.09

460/2

0.16

461

0.05

462

0.01

463

0.08

464

0.02

474

0.22

757

0.08

758

0.08

768

0.05

0.07

778

782

0.05

783

0.06

779

0.06

781

0.06

789

0.11

790

0.12

3.23

कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-4-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला

खसरा नं.

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुका

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

169

0.08

शिवपुरी

रमगढ़ा

सिंध परियोजना दांया तट

कार्यपालन यंत्री, सिंध

170

0.16

परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक)

17,

0.06

नहर संभाग करैरा

कीडी-4 वितरण शाखा की

174

0.02 जिला शिवपुरी.

2 एल मायनर निर्माण हेतु.

175

0.02

176

0.01 1897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(7) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

178

0.06

0.06

179

0.08

181

0.07

205

206

0.09

226

0.01

0.33

228

233

0.13

234

0.14

0.12

235

237

0.05

0.07

238

0.01

242

0.03

243

0.07

244

0.04

246

0.04

247

0.02

248

255

0.04

257

0.18

258

0.09

268

0.16

0.05

269

0.10

271

277

0.06

0.08

279

0.06

280

0.05

281

284

0.19

285

0.18

0.06

286

0.01

287

289

0.01

0.03

290

0.20

291

0.17

292

333

0.07

0.35

334

0.05

336

0.15

612

4.11

कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-5-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1899

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

982

984/1

984/2

1018/2

1020

1021

1024

1025

1031

1040

1044

1045

1047

1053

1059

कुल योग .

(7)

(6)

(5)

0.25

0.03

0.03

0.14

0.08

0.02

0.03

0.13

0.33

0.25

0.21

0.16

0.40

0.15

0.05

5.54

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-6-09-10-382.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

खसरा नं.

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुक

(4) (2)

(3)

(1)

21

बीजौर

नरवर

शिवपुरी

48

49

51

80

81

83

84

86

101

103

104

105

111

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(7)

(6)

(5)

सिंध परियोजना दांया तट 0.14 कार्यपालन यंत्री, सिंध

परियोजना दांया तट

0.08

नहर ( महुअर नदी तक )

की डी-4 वितरण शाखा 7 0.10 नहर संभाग करैरा

0.08

एल माइनर निर्माण हेतु.

जिला शिवपुरी

0.02

0.05

0.05

0.10

0.05

0.01

0.03

0.07

0.06

0.06 1898

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

खसरा नं.

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

(1) (2)

(3)

(4) नरवर

नैनागिर

347 शिवपुरी

348

349/2

350/1

350/2

351/1

351/2

397

398

402

403

404/4

435

437

438

440

441

443

518

532

536

537

538

781

783

785

786/1

786/2

786/3

790

792

795

827

831

832

833

834

835

अनुसूची

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6)

(7)

0.01

0.14

0.05

0.09

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

0.08

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 2 एल मायनर एवं 3 एल माइनर निर्माण हेतु.

0.07

0.13

0.14

0.11

0.15

0.12

0.02

0.06

0.03

0.05

0.07

0.10

0.04

0.06

0.09

0.08

0.04

0.04

0.01

0.20

0.10

0.06

0.03

0.04

0.56

0.02

0.12

0.02

0.06

0.12

0.05

0.06

0.06 1900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

112

113

127

128

129

130

131

200

201

257

258

261

262

276

277

278

287/1

287/2

288

289

291

292

कुल योग .

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.15

0.16

0.07

0.07

0.11

0.03

0.08

0.12

0.10

0.06

0.01

0.11

0.06

0.11

0.14

0.05

0.01

0.03

0.06

0.03

0.01

0.10

2.57

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन-7-09-10-अ 82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

खसरा नं.

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुक

(4) ( 2) नरवर

19 (1) शिवपुरी

(3) खड़ीचा

218

219

249

250

251

253

254

255

294

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(5)

(6)

0.03

(7) सिंध परियोजना दांया तट 0.07

0.01

0.13

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी

नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4वितरण शाखा 4 एल एवं 5 एल माइनर निर्माण हेतु.

0.02

0.10

0.07

0.08

0.13

0.05 भाग 1 ]

1901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(3)

(2)

(4)

295

302

303

304

306

317

327

328

329

330

331

341

342

343

344

393

396

397

400

418

419

423

425

426

427

428

429

430

432

435

1104

1105

1106

1107

1110

1111.

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1301

1398

1399

1400

1424

1425

1428

1429

(7)

(5)

(6)

0.10

0.03

0.03

0.11

0.09

0.20

0.06

0.08

0.01

0.09

0.08

0.08

0.03

0.16

0.01

0.18

0.05

0.05

0.03

0.30

0..15

0.05

0.56

0.30

0.14

0.08

0.53

0.01

0.38

0.35

0.10

0.10

0.26

0.36

0.36

0.15

0.12

0.08

0.54

0.16

0.01

0.01

0.20

0.08

0.22

0.07

0.01

0.05

0.05

0.02

0.14 1902

(2)

(1)

(4)

(3)

1430

1437

1438

1439

1442

1490

1493

1495

1496

1565

1570

1571

1572

1576

1581

1582

1583

1645

1649

1650

1720

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1738

1739

1737/1

1737/2

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1747

1748

1749

1750/1

1750/2

1752

1753/1

1753/2

1753/3

1756

1757

कुल योग .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.07

0.24

0.08

0.01

0.21

0.02

0.01

0.06

0.03

0.18

0.29

0.05

0.01

0.02

0.19

0.09

0.08

0.03

0.10

0.22

0.48

0.25

0.69

0.12

0.32

0.01

0.27

0.28

0.12

0.06

0.09

0.01

0.40

0.72

0.34

0.06

0.05

0.13

0.10

0.06

0.74

0.12

0.33

0.78

0.19

0.19

0.07

0.49

0.75

18.31

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 8-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

खसरा नं .

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुक

(4)

79 (2) नरवर

(1) शिवपुरी

80

(3) देहरेटा सोनी

101/1

101/2

102

103

139

140

142

182

183

247

263

264

303

318

319

320

321

322

324

325/1

325/2

326

328

354

355

356

357

358

372

373

374

375

379

380

381

386

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

0.15

0.05

0.07

0.06

(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर महुअर नदी के पहले की डी-4 वितरण शाखा तथा 12 आर एवं टेल माइनर निर्माण हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

0.09

0.10

0.08

0.08

0.09

0.07

0.10

0.02

0.06

0.17

0.01

0.01

0.04

0.04

0.06

0.01

0.05.

0.05

0.15

0.04

0.01

0.15

0.12

0.02

0.02

0.07

0.20

0.07

0.05

0.18

0.18

0.22

0.02

0.02 1904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

387

389

390

391

392

393

394

455

456/1

457

467

468

470

471

475

478

479

480

481

517

518

519

520

521

538

539

544

546

548

560

563

564

568

572

573

574

593

594

595

598

625

639

640

660

661

662

65

718

719

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.18

0.05

0.12

0.07

0.18

0.01

0.33

0.11

0.17

0.09

0.18

0.16

0.25

0.16

0.01

0.03

0.13

0.08

0.10

0.10

0.01

0.04

0.05

0.08

0.01

0.14

0.13

0.15

0.01

0.02

0.05

0.05

0.08

0.02

0.21

0.05

0.06

0.09

0.06

0.14

0.06

0.15

0.02

0.09

0.03

0.10

0.08

0.10

0.01 भाग 1 ]

1905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(3)

(4)

(2)

(5)

724

0.08

0.32

725

726

0.02

728

0.01

0.09

729

730

0.09

732

0.15

0.07

736

737

0.07

745

0.12

0.08

746

747

0.02

748

0.02

0.11

749

753

0.05

754

0.01

0.26

768

769

0.01

780

0.21

0.08

781

784

0.02

785

0.06

788

0.01

789

0.21

790/1

0.10

0.01

919

0.06

920

922

0.10

0.03

923

926

0.06

0.04

927

10.15

कुल योग ..

(6)

(7)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 9-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा नं .

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3) भैंसा

20

(5) 0.06 (2) नरवर

(1) शिवपुरी

24

0.10

0.04

25

0.06

26

सार्वजनिक प्रयोजन

का कारण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा

सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी -4 वितरण शाखा तथा 9 आर एवं 10 आर माइनर निर्माण हेतु.

जिला शिवपुरी .

1906

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

27

28

29

66

67

68

69

70

71

110

111

114

115/1

115/2

130

131

841

कुल योग .

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.05

0.10

0.01

0.10

0.05

0.01

0.02

0.03

0.10

0.10

0.05

0.11

0.02

0.01

0.11

0.03

0.11

1.27

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 10-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नं. (हे. में) तहसील/ तालुक

(1) (2)

(4) नरवर

22 शिवपुरी

(3) रावखुर्द

93

95

96

97

98

107

108

109

110

127

128

130

143

146

147

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

(7)

0.06

सिंध परियोजना दांया तट नहर कार्यपालन यंत्री , सिंध

0.01

(महुअर नदी के पश्चात ) की 0.07

नहर संभाग करैरा

0.13

परियोजना दांया तट जिला शिवपुरी .

0.15

डी-7 वितरण शाखा तथा 6 आर एवं 7 एल माइनर निर्माण हेतु.

0.04

0.01

0.10

0.08

0.08

0.12

0.20

0.01

0.40

0.20

0.08 1907 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(7)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.11

148

150

0.04

151

0.12

152

0.09

0.18

153

0.07

154

155

0.25

156

0.36

157

0.04

0.03

158

0.20

160

0.07

161

0.06

162

163

0.12

164

0.14

165

0.26

166

0.02

0.04

184

185

0.04

186

0.08

0.12

187

0.15

188

0.23

191

192

0.11

193

0.06

0.10

194

0.03

196

197

0.09

232

0.06

233

0.06

235

0.07

236

0.03

237

0.07

238

0.05

273

0.09

275

0.08

276

0.03

277

0.02

0.17

279

283

0.01

284

0.01

0.25

353

0.07

355

0.05

356

357

0.06

0.04

363

0.21

364

0.05

365

0.05

368

6.48

कुल योंग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1908

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 क्र. क्यू- भू- अर्जन- 11-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

खसरा नं.

जिला तहसील/ तालुक

(2)

(4) नरवर

(3) दिहायला

1 (1) शिवपुरी

4

5

6

7

8

9

10

11

16

17

18

19

20

24/6

25

29

30

63

64

65

67

68

69

75

76

77

78

79

80

81/2

81/3

82

83

84

85

86

87

88

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(5)

(6)

0.20

0.04

0.15

0.12

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी .

(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की 8 एल एवं 9 आर मायनर निर्माण हेतु.

0.09

0.02

0.07

0.07

0.02

0.07

0.06

0.15

0.03

0.04

0.02

0.06

0.07

0.08

0.12

0.13

0.05

0.03

0.05

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.09

0.01

0.23

0.06

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07 भाग 1 ]

1909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

89

0.21

91

0.11

94

0.03

95

0.15

0.05

96

97

0.02

0.02

98

100

0.04

101

0.03

102

0.10

103

0.02

153

0.10

154

0.04

155

0:01

159

0.02

160

0.08

3.71

कुल योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 12-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खार्वजनिक प्रयोजन जिला

खसरा नं.

नगर/ग्राम

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(7)

(4)

(5)

(6)

नरवर

पनौआ

113

0.07

शिवपुरी

सिंध परियोजना दांया तट नहर

कार्यपालन यंत्री, सिंध

114

0.04

परियोजना दांया तट (महुअर नदी के पश्चात ) की

115

0.22

डी-7 वितरण शाखा की 7

नहर संभाग करैरा ,

127

0.06

एल मायनर निर्माण हेतु.

जिला शिवपुरी.

207

0.10

208

0.08

209

0.08

210

0.10

215

0.02

273

0.12

274

0.04

275

0.04

276

0.05

277

0.03

278

0.15

279

0.09

0.08

299

302

0.16 1910

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

303

307

308

309

312

345/2

347

348

353

355

356

कुल योग .

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.20

0.11

0.04

'0.26

0.02

0.01

0.05

0.02

0.11

0.06

0.09

2.43

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-14-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नं.

तहसील/ तालुक

(4) (2) नरवर

(3) चिताहारी

46 (1) शिवपुरी

48

49

68

71 72/मिन

73

74

75

76

226

235

236

237

241

243

244

245

246

248

249

250

251/2

252/3

283

285

287

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

(7)

0.01

0.05

0.03

0.06

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु .

0.07

0.07

0.10

0.10

0.10

0.01

0.18

0.07

0.07

0.08

0.01

0.05

0.01

0.11

0.03

0.20

0.16

0.01

0.01

0.02

0.01

-0.06

0.17 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(2)

(3)

(1)

(4)

289

350

351

357

360

361/1

361/2

362

363/1

363/2

377

378/1

385

386

387

388

390

391

397

398

399

403

405

406

412

413

415

416

418

419

459

462

488

कुल योग.

1911 (5)

(6)

(7)

0.02

0.02

0.05

0.02

0.08

0.03

0.07

0.01

0.05

0.13

0.07

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.09

0.08

0.04

0.01

0.12

0.10

0.09

0.01

0.01

0.03

0.01

0.02

0.11

0.12

0.08

0.09

0.11

3.73

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 15-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

खसरा नं.

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुक

(4) (2) नरवर

56 (1) शिवपुरी

(3) मुड़ैनी

57

83/1

83/2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(5)

(6)

(7)

0.26

0.10

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा

0.09

0.08 जिला शिवपुरी.

सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) डी -4 की वितरण शाखा की 3 एल मायनर निर्माण हेतु.

1912

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

83/4

84/3/2

88/1

88/4

91

121/1

121/2

125

127

380

383

384

385

379/1

387

395

396

422

427

432

434

466

467

473

474

कुल योग ..

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.06

0.02

0.03

0.12

0.04

0.01

0.07

0.15

0.20

0.11

0.07

0.05

0.02

0.01

0.02

0.07

0.03

0.02

0.04

0.01

0.15

0.12

0.12

0.06

0.12

2.25

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-16-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नं.

तहसील/ तालुका

(4) (2) नरवर

(3) कारोवाहा

(1) शिवपुरी

92

187

1:9

225

230

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

0.15 कार्यपालन यंत्री , सिंध

0.32

परियोजना दांया तट

0.30

नहर संभाग करैरा

0.09 जिला शिवपुरी.

(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) डी-4 वितरण शाखा की 5 एल एवं 6 एल मायनर के निर्माण हेतु.

0.09 1913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(5) (1) (2)

(3)

(4)

0.22

297

0.28

315

0.14

318

0.05

544

686

0.08

0.03

710

0.03

711

713

0.32

715

0.01

0.08

730/मिन

0.02

731

0.04

732/मिन

748

0.18

760/मिन

0.01

0.34

761/मिन

766/मिन

0.03

0.03

767

0.04

768/मिन

0.02

769/मिन

0.01

770

0.45

771/मिन

3.36

कुल योग

(7)

(6)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 17-09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7.) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा नं.

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(5)

4

0.01

(2) नरवर

(3) गोकन्दा

(1) शिवपुरी

5

0.04

10

0.03

0.15

11

0.06

12

13

0.17

17

0.14

47

0.02

48

0.10

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री , सिंध

परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा तथा 8 एल एवं 9 आर मायनर निर्माण हेतु .

1914

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

105.

157

161

167

168

197

205

206

207

607

608

609

610

1061

1064

1065

1069

1071

1072

1073

1075

1079

1080

1081

1082

1087

1106

1107

1108

1109

1141

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1164

1165

1168

1169

1179

1185

1188

1191

1193

1206

1207

1225

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.16

0.17

0.18

0.08

0.09

0.27

0.09

0.02

0.01

0.12

0.07 .

0.01

0.09

0.01

0.02

0.03

0.06

0.11

0.08

0.03

0:01

0.10

0.11

0.04

0.05

0.02

0.06

0.07

0.06

0.05

0.10

0.02

0.03

0.03

0.03

0.01

0.05

0.02

0.01

0.09

0.06

0.07

0.01

0.01

0.11

0.07

0.14

0.02

0.01

0.10

0.03 1915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(5)

(6)

(7) (2)

(3)

(4)

(1)

0.08

1234

1236

0.03

0.03

1237

1238

0.01

0.07

1240

0.02

1242

0.02

1243

1244

0.02

1245

0.03

0.01

1246

1253

0.08

1254

0.08

1255

0.17

1256

0.17

0.11

1257

0.06

1258

1259

0.03

0.05

1260

1261

0.06

1262

0.23

1265

0.03

0.04

1266

1267

0.03

0.03

1270

1272

0.02

1273

0.02

0.01

1274

0.01

1276

0.07

1284

1285

0.10

0.01

1286

0.11

1289

1290

0.01

1291

0.03

0.20

1292

0.02

1293

0.16

1294

1299

0.02

0.20

1300

1302

0.01

1303

0.02

0.02

1304

0.01

1307

1308

0.01

1310

0.01

0.10

1311

0.20

1314

1315

0.04

0.05

1316

1323

0.03 1916

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

1346

1347

1349

1350

1351

1352

1353

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1363

1364

1365

1366

1407

1408

1409

1410

1411

1417

1421

1422

1423.

1425

1429

1484

कुल योग

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.03

0.04

0.09

,0.10

0.03

0.04

0.04

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.10

0.12

0.04

0.02

0.02

0.01

0.05

0.01

0.10

0.01

0.02

0.23

0.01

0.01

0.11

0.01

8.33

भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 18-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नं.

तहसील/ तालुक

(1) (2)

(3)

(4) नरवर

दौनी

16 शिवपुरी

17

66

67

68

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

(7)

0.07

कार्यपालन यंत्री, सिंध सिंध परियोजना दांया तट नहर 0.14

परियोजना दांया तट (महुअर नदी तक ) की 0.01

नहर संभाग करैरा

0.07 जिलाशिवपुरी.

10 आर एवं 11 एल मायनरों 0.08

डी-4 वितरण शाखा 9 आर , के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

1917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

70

71

91

110

128

129

131

145

146

147

148

153

154

156

162

164

493

499

500

501

502

505

506

507

520

524

525

526

528

537

555

556

558

559

560

561

564

622

623

629

630

631

632

633

646

647

(7)

(6)

(5)

0.04

0.10

0.07

0.07

0.05

0.06

0.08

0.09

0.01

0.10

0.04

0.06

0.06

0.01

0.10

0.01

0.10

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.04

0.08

0.09

0.13

0.09

0.01

0.20

0.07

0.35

0.27

0.03

0.21

0.10

0.03

0.12

0.20

0.15

0.09

0.27

0.03

0.08

0.03

0.03

0.02 1918

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

648

652

653

683/2

87

688

689

735

741

742

743

745

746

749

750

751

754

755

756

939

940

947

948

949

950

953

954

955

1009

1010

1016

1031/2

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1085

1086

1095

1096

1097

1098

1099

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.02

0.01

0.01

0.16

0.01

0.18

0.15

0.03

0.02

0.04

0.04

0.10

0.11

0.08

0.04

0.02

0.17

0.05

0.07

0.08

0.10

0.05

0.05

0.12

0.05

0.02

0.06

0.04

0.05

0.05

0.06

0.25

0.01

0.03

0.01

0.08

0.05

0.06

0.04

0.03

0.05

0.03

0.02

0.09

0.10

0.09

0.08 1919 भाग 1 ]

-मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

0.03

1100

1101 .

0.01

1102

0.14

1103

0.03

0.06

1109

1110

0.08

1111

0.07

1114

0.06

1115

0.08

1117

0.06

1119

0.03

1195

0.01

1197

0.11

1199

0.01

1200

0.06

1201

0.02

1206

0.03

1209

0.08

1210

0.11

1211

0.01

1222

0.02

1223

0.02

1224

0.01

1244

0.03

1246

0.01

1262

0.01

1263

0.04

0.09

1264

1265

0.01

1277

0.03

1278

0.05

1279

0.08

1307

0.01

1308

0.02

1309

0.03

0.02

1310

1311

0.03

1312

0.02

1313

0.01

1316

0.01

0.03

1317

1318

0.10

1322

0.25

1323

0.20

1327

0.02

1328

0.01

1329

0.01 1920

(1) (2)

(3)

(4)

1330

1333

1334

1335

1336

1338

1339

1340

1341

1343

1344

1345

1346

1347

1349

1351

1352

1353

1362

1363

1365

1390

1391

1397

1399

1400

1406

1408

1410

1411.

1412

1416

1418

1605

1621

1622

1623

1628

1629

1630

1631

1643

1644

1545

1646

1647

1665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.02

0.18

0.02

0.02

0.05

0.05

0.07

*0.04

0.05

0.06

0.03

0.01

0.01

0.03

0.10

0.22

0.02

0.03

0.02

0.06

0.01

0.01

0.11

0.01

0.02

0.08

0.05

0.08

0.05

0.05

0:07

0.08

0.02

0.10

0.01

0.09

0.01

0.07

0.09

0.04

0.07

0.04

0.09

0.01

0.01

0.02

0.01 1921 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.16

1718

0.02.

1720

0.03

1731

0.01

1733

0.01

1947

0.02

1948

0.06

1949

0.01

1950

0.08

1955

0.07

1956

0.01

1966

0.09

1969

0.01

1970

0.10

1971/1

0.05

1987

0.06

1988

0.02

1989

0.08

1990

0.05

1991

0.02

1994

0.07

1995

13.02

कुल योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-19-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

नगर/ग्राम

जिला

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

तहसील/ तालुक

(हे. में)

(5)

(4)

0.09

1

(3) कलोथरा सानी

(2) नरवर

(1) शिवपुरी

0.18

3

4

0.04

0.09

5

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

0.08

(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा 5 आर , 6 आर एवं 11 एल माइनर निर्माण हेतु.

6

0.11

07

0.02

19/2

0.28

24

0.01

25

0.07

26

0.08

27

0.16

28

0.19

29

0.10

30

0.06

35

0.02

37/1 1922

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1) (2)

(3)

(4)

37/2

38/1

38/2

42

54

55

65

67

68

114

116

117

120

121/1

121/2

122

159

160

161

180

181

183

184

189

190

191

192

205

206

207

208

209

210

211

242

243

244

245

266

269

270

271/1

271/2

287

288

289

291

293

294

295

296

297

298

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.04

0.01

0.30

0.04

0.03

0.02

0.03

0.01

0.04

0.01

0.04

0.08

0.01

0.08

0.01

0.06

0.04

0.05

0.03

0.04

0.18

0.09

0.04

0.02

0.09

0.02

0.08

0.10

0.01

0.01

0.05

0.09

0.04

0.02

0.07

0.02

0.02

0.10

0.08

0.04

0.04

0.04

0.09

0.02

0.01

0.06

0.16

0.04

0.01 1923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

.भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.01

299

0.02

300

0.03

303

0.01

304

305

0.02

306

0.18

454

0.04

0.03

456

457

0.05

4.62

कुल योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 6050 - भू- अर्जन -2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) छिन्दवाड़ा

(2) मोहखेड़

(6) सारोठ जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .

(5) कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा

(4) 0.412हेक्टर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां)

(3) ग्राम -खेड़ी ब. नं .- 109 प. ह . नं. - 52 रा. नि. मं. इकलबिहरी

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग क्रमांक-1 पांढुर्णा मुख्यालय छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1924

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. क्यू-कोर्ट- कले. राजस्व-01- भू- अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सर्वे नं.

(1)

(3)

(2)

भिण्ड

(4) 2646

गोहद

गोहद

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण क्षेत्रफल रकबा

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6)

(7)

0.021

गोहद बनीपुरा रोड हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग गोहद जिला भिण्ड.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय गोहद में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- कोर्ट-कले.- राजस्व-02 - भू-अर्जन-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सर्वे नं.

(1) (2)

(4) भिण्ड

(3) गोहद

2647/1 गोहद

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के

क्षेत्रफल

का विवरण

रकबा

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

.( 6 )

(7)

0.062 जिला शिक्षा अधिकारी

शा. बा. उ. उ. मा. वि.

जिला भिण्ड.

गोहद हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी , जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. 1264 - भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन

कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल

धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत

(हेक्टेयर में )

:

(6)

प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(3)

(4)

3.003

नाहरखेड़ा तालाब निर्माण (1) इन्दौर

रामपुरिया

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , इन्दौर

योग .. 3.003

डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है . नाहरखेड़ा तालाब निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2)

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

का वर्णन

क्षेत्रफल

तहसील

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हेक्टेयर में )

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

कालीकिराय

इन्दौर

कालीकिराय तालाब क्रमांक-2 निर्माण.

3.885 योग .. 3.885

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, इन्दौर

डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है .-कालीकिराय तालाब क्रमांक -2 निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

1926

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर , दिनांक 23 जुलाई 2010

क्र. 1346 - वाचक- प्र.क्र. 05-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

पटवार

मनावर

(1) धार

(4) 1900 वर्ग मी.

(6) सरदार सरोवर परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

प. ह. नं. 34/123

(5) कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. न. घा. वि. मान जोबट संभाग कुक्षी , जिला धार

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न. घा. वि. प्रा . मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1348 - वाचक- प्र.क्र. 06- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1) धार

मनावर

(4) 300 वर्ग मी.

(6) सरदार सरोवर परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. मान जोबट संभाग , कुक्षी, जिला धार

(3) दगड़पुरा प. ह. नं. 34/123

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग , कुक्षी , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मनावर , दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. 1392 -वाचक - प्र.क्र. 07- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता भाग 1 ]

1927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1) धार

मनावर

(3) जाटपुर

(4) 0.514 हे.

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 30 , मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की दांयीं तट मुख्य नहर की आर. डी. क्र. 121833 मी. से 122918 मी. तक प्रभावित मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 24 जुलाई 2010

प्र.क्र. -अ- 82-2006-07-1741.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमिः की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1) दमोह

(2) पथरिया

(4) 40.31

नदरई (चौपरा )

योग .. 40.31 ( 2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह ( म . प्र.)

चौपरा जलाशय ( बांध एवं नहर निर्माण)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 3) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में एस. डी. ओ . एवं भू-अर्जन अधिकारी दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1928

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 जुलाई 2010

प्र.क्र. 13- अ- 19-वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3)

(6) पन्ना

पवई

(4) निजी 2.49

जूही

(5) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, पवई.

कृषि उपज मण्डी समिति, पवई अंतर्गत कृषि उपमण्डी प्रांगण निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) सचिव, कृषि उपज मंडी, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 29 जुलाई 2010

प्र.क्र. 7- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(4)

ऊजरा

11.257

(1) छतरपुर महाराजपुर

(5)

अनुविभागीय अधिकारी

राजस्व नौगांव

(6) छतरपुर-कानपुर मार्ग एन. एच. 86 पर जांच चौकी निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. छतरपुर कानुपर मार्ग एन . एच. 86 पर जांच चौकी निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 8 - अ- 82-2009-10. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]

1929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

भूमि.का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4)

10.938 नौगांव

(3) बड़ागांव

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

कावर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नौगांव झांसी मार्ग एन. एच. 75 पर जांच चौकी निर्माण.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . नौगांव झंसी मार्ग एन. एच . 75 पर जांच चौकी निर्माण.

(2)

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, नौगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

इन्दौर , दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 2663 - भू- अर्जन-2010. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं. -

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2) सांवेर

(3) जाख्या

1.146 (1) इन्दौर

1.146

योग ..

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.

(6) इन्दौर उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण बाबद्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील सांवेर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2664- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " ए " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.-

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4)

0.180

(3) सांवेर

(2) सांवेर

इन्दौर

0.180

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

इन्दौर उज्जैन फोरलेन भार्ग (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम संभाग , उज्जैन. निर्माण बाबद्‌

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं तहसील सांवेर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1930

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 1158 - भू- अर्जन नहर- 2010- प्र. क्र. 15-अ-82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील - बड़वानी

( ग) ग्राम-लोनसरा बुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.818 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

140/1

1.003

140/2

0.425

141/2

0.040

141/3

0.372

158/2

1.112

0.910

158/3 , 158/4

158/5 , 163/2

0.622

158/8

0.600

158/9

0.789

158/10 , 162/2

0.607

159/2

0.421

160

0.372

163/1 , 163/3

0.688

0.789

183/3, 197/1

197/3

0.020

197/7

0.048

योग 8.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1160- भू-अर्जन नहर- 2010 - प्र. क्र. 16- अ- 82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम - तलवाडा बुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 26.369 हेक्टेयर .

खसरा

नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

123

0.190

125

0.942

127/1 , 128/4

3.046

127/2 , 128/5

2.500

130

0.340

136/1

0.339

140/1

0.898

140/2

0.072

187/5, 187/6 ,

1.436

187/8 , 187/9 ,

187/11 , 187/12/2 ,

187/13/2 भाग 1 ]

1931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

187/10 , 187/12/1,

0.364

187/13/1 , 189/4

187/15

0.275

0.910

189/2 , 189/3 , 194/1

1.012

189/6, 194/3

1.384

192/2, 193/2

208/1

0.506

208/2

0.008

209/1

0.242

209/2

0.486

210

0.323

221

0.141

224

0.509 .

231/1

0.149

231/2

0.704

231/3

0.947

232/4

0.081

232/5

0.566

0.907

260/2, 261/3

262/1

0.101

262/2

0.526

262/7

1.129

263/1

0.809

273/3 , 275/2

1.894

275/3

0.675

443

0.728

444/2, 449/3

0.060

445

0.506

449/4

0.664

योग . 26.369

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1159 - भू-अर्जन नहर - 2010- प्र. क्र. 19 -अ-82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- सेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.991 हेक्टेयर.

खसरा

अधिगृहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ).

(2)

(1)

90/1

0.344

90/2

0.194

138/3

0.550

140/5

0.406

140/4

0.036

146/3

0.526

146/1/2

0.194

146/4

0.607

146/5

0.065

147/2

0.405

148/3

0.478

0.186

148/4

योग 3.991

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

1932

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्र. 8927- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम-मांगल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.271 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

9/2

0.379

10/1ख

0.379

10/9

0.822

127/2

5.059

129/5

0.632

योग . 7.271

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- मांगल्या तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8887--भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम- रूपाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.980 हेक्टर .

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

102/1

0.010

103

0.260

104/1

0.060

104/2

0.040

164

0.040

165

0.090

223

0.130

224/1

0.030

225/1

0.130

227

0.180

228

0.150

261

0.010

262

0.060

263/2

0.060

264/1

0.150

264/2

0.130

286/2

0.560

288/1/2

0.130

305/2

0.020

312

0.200

315

0.120

322

0.090

323

0.230

326

0.090

680/2

0.040

682

0.070

687

0.010

688/3

0.010

703/1

0.150

704/2

0.150

705/2

0.010

706

0.040 भाग 1 ]

1933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

707

0.090

709

0.020

710

0.080

0.010

711/1

754/1

0.110

754/2

0.110

754/3

0.110

3.980

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 8892 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम- करणपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.888 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

378/2

0.130

378/5

0.110

382

0.046

383

0.060

384

0.010

386

0.110

387

0.020

388

0.090

(2)

(1)

0.030

389

394

0.070

0.080

395

0.040

397

543

0.026

0.060

544

0.888

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8897 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील - बदनावर

(ग) ग्राम-तिलगारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.797 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.030

2329/2

2330

0.110

0.070

2333

2443

0.040

2444

0.030

0.060

2455/1

0.120

2458

2460

0.040

0.030

2461/1 1934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

2461/2

0.030

2461/3

0.030

2462/1

0.020

2462/2

0.020

2463

0.040

2506/2

0.167

2507

0.090

2509

0.110

2510

0.110

2516

0.110

2544/1

0.150

2545

0.030

2549/1

0.030

2549/2/1

0.120

2549/2/2

0.100

2550/1

0.040

2550/2

0.040

2562/1

0.100

2564

0.070

2567/2

0.070

2569/1

0.070

2569/2

0.070

2570

0.110

2575

0.070

2591/1

0.190

2593

0.120

2600/2

0.130

2832/2

0.030

2.797

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- आसराकुण्ड तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार , जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार , दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. 376- भू- अर्जन-औ.एस.सी. - 2010- संशोधित.- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 22- अ 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 125- प्र.क्र.- 22- अ-82-08-09, दिनांक 7 अप्रैल 2010 द्वारा ग्राम

[भाग 1 झाकरूड़, तहसील धरमपुरी जिला धार का रकबा 10.057 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक पृष्ठ क्रमांक 735 एवं 736, दिनांक 16 अप्रैल 2010 पर तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः राज एक्सप्रेस दिनांक 16 अप्रैल 2010 एवं स्वदेश दिनांक 17-4- 2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी-नंबर 11489/10 है. उक्त प्रकाशन त्रुटिपूर्ण हुआ है.

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक के पृ. क्र. 736 पर खसरा क्र. 116/3 का रकबा 0.300 हेक्टेयर के स्थान पर 0.030, हेक्टेयर समाचार - पत्र राज एक्सप्रेस में खसरा क्र. 409/2 के स्थान पर खसरा क्र. 409/4 तथा खसरा क्र. 298, 299/1 का रकबा 0.100 हेक्टेयर के स्थान पर 0.120 हेक्टेयर तथा समाचार- पत्र स्वदेश में खसरा क्र. 31 / 1 / 1 ग का रकबा 0.035 हेक्टेयर के स्थान पर 0.050 हेक्टेयर प्रकाशित हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक के पृ. क्र. 736 पर खसरा क्र. 116/3 का रकबा 0.030 हेक्टेयर के स्थान पर 0.300, हेक्टेयर समाचार - पत्र राज एक्सप्रेस में खसरा क्र . 409/4 के स्थान पर खसरा क्र. 409/2 तथा खसरा क्र. 298 , 299/1 का रकबा 0.120 हेक्टेयर के स्थान पर 0.100 हेक्टेयर तथा समाचार-पत्र स्वदेश में खसरा क्र. 31 / 1 / 1 ग का रकबा 0.050 हेक्टेयर के स्थान पर 0.035 हेक्टेयर पढ़ा जावें.

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी .

क्र. 386- भू-अर्जन- ओ.एस.पी.-010 .- संशोधित.- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-26-अ 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 173 - भू-अर्जन- स.स.प.- 2010 धार , दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम धामनोद तहसील धरमपुरी, जिला धार का रकबा 4.903 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 752 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः नव भारत में दिनांक 18 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 19 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11586/10 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.

संशोधत प्रविष्टि खसरा नंबर (2)

पूर्व में प्रकाशित खसरा नम्बर (1) 599/1/1/1

499/1/1/1

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

1935

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 749-750 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः अग्निबाण में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा स्वदेश में दिनांक 17 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11482/010 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.

संशोधित प्रविष्टि

पूर्वमें प्रकाशित

रकबा

खसरा नम्बर

रकबा

खसरा नम्बर

(4)

(3)

(2)

(1)

0.010

35/3

0.065

35/5

क्र. 394- भू-अर्जन-ओ.एस.पी.- 010- संशोधित- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 28- अ-82-2008-09.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 185 - भू- अर्जन-स.स.प. - 2010 , धार दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम सुन्द्रेल, तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 17.825 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (सन् 1894 क्रमांक एक ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित , का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 739-740 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार-- पत्रों क्रमशः स्वदेश में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 15 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नम्बर 11478/10 है जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.

35/8

0.055

35/6

202/1

विलोपित

0.010

संशोधित प्रविष्टि

202/1

पूर्व में प्रकाशित

रकबा

खसरा नम्बर

रकबा

खसरा नम्बर

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

(4)

(2)

(3)

(1)

धार, दिनांक 28 जुलाई 2010

0.120

0.120

794/2

794/1

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी .

क्र. 1395 - वाचक- प्र. क्र. 2- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- बाकानेर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 7.099 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

निजी

(2)

(1)

क्र. 400- भू-अर्जन- ओ.एस.पी.- 010- संशोधित- भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक 33-अ-82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 155- भू-अर्जन- स.स.प. - 2010 , धार, दिनांक 7 अप्रैल, 2010 से ग्राम पटलावद , तहसील धरमपुरी , जिला धार, रकबा 11.410 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित, का प्रकाशन , मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , पृष्ठ क्रमांक 743-744 पर दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः स्वदेश में दिनांक 16 अप्रैल 2010 तथा नई दुनिया में दिनांक 15 अप्रैल 2010 को प्रकाशन हुआ है . जिनका जी नम्बर 11483/10 है जिसमें स्वदेश एवं नई दुनिया में अनुसूची के सरल 64 के बाद सरल क्रमांक 65 खसरा नम्बर 195/1/2, रकबा 0.035 पढ़ा जावे . इसी प्रकार राजपत्र में खसरा नम्बर 195/1/1 , रकबा 0.045 के बाद खसरा नम्बर 195/1/2 रकबा 0.035 पढ़ा जावे.

0.170

132

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

0.250

18/2

0.250

19/2

0.325

321/1 , 321/2

0.350

26/6

0.079

0.448

121/1 , 122

क्र. 380 - भू-अर्जन- ओ.एस.पी.-010- संशोधित- भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 43- अ- 82-2008-09.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 209/धार, दिनांक 7 अप्रैल 2010 से ग्राम दसौडा, तहसील धरमपुरी , जिला धार का रकबा 12.826 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( सन् 1894 क्रमांक एक) 1936

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2) 120/2

0.450 120/1

0.020 120/3

0.105 317/1

0.250 317/3

0.200 313

0.225 320/3

0.075 320/7

0.210 320/4

0.110 320/6

0.140 65

0.100 64/1 , 64/3

0.260 320/5

0.075

0.360 64/2, 64/4

0.267 87/2/3, 81/1/2/3/1

87/2/2

63/1/1

0.240 63/1/2

0.470

0.370 82/1, 83/1

87/1 /1 क

0.150 87/1/1 ख

0.150 315/1 , 305

0.350 145/4

0.250 25/1

0.030 87/2/2/1

0.175 891/1/1

0.200

योग .. 7.099 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 122.083 मी. से निकलने वाली डी.एम. 62 एवं 120.85 मी . से निकलने वाली डी.एम. 61 तथा मुख्य नहर का ( पूरक ) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. 1400 - वाचक- प्र. क्र. 3- अ-82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग ) ग्राम- भुवादा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-6.667 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

15/4

0.050

17/1/1

0.065

17/1/2

0.065

0.625

195/1 , 195/3

158/4

0.075

158/3

0.030

17/1/2

0.025

17/3/1 ग/ 1

0.225

0.055

17/ 3/1 ग/ 2/3 , 17/4

155/1/2

0.300

155/2

0.010

154/1 क

0.140

154/2

154/1 ख

0.060

154/2

124/2/1

0.090

124/1 /1 / 1 क

0.200

121/4/1/1

0.100

0.180

118/1 ,. 119

0.200

121/4/2

0.120 भाग 1 ]

1937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

0.170

122/1 , 121/2/2

124/2/2

0.090

124/1/2

0.100

0.230

125/2, 127/1 क

0.170

129/1 , 128/2 , 127/1

130/4/1

0.080

130/6/1

0.090

0.115

142/1/1 , 142/2 , 143/1

135/8

0.210

136/1

0.300

136/2

0.100

140

0.160

139/2/1

0.110

149/2

0.325

0.375

149/1

142/1/3

0.050

139/2/2

0.110

151/4

0.260

153/2/1/1

0.040

153/2/1/2

0.040

0.110

161

0.080

162

163/1

0.110

163/2

0.010

164

0.225

245

0.052.

269/2

0.020

272/1

0.270

142/1/2

0.050

योग .. 6.667

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118260 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 60 एवं मुख्य नहर का ( पूरक ) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1405 - वाचक- प्र. क्र. 4- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- धनखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.617 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

17/1/1

0.055

18/2

0.060

17/15

0.070

17/9

0.163

0.105

17/5

0.070

17/13

0.150

17/6

17/10

0.070

0.070

17/14

17/7

0.205

17/1/3

0.025

17/8

0.145

17/12

0.070

17/11

0.070

18/2

0.060

18/3

0.055

17/1/2

0.140

18/4

0.065

10/1/3

0.220

85/1

0.085

85/2

0.077 1938

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2) 85/3

0.057 85/4

0.020 87/2/2

0.200 87/2/1

0.230 100/1

0.060 100/2

0.675

0.565 113/1/1 क

113/2

0.315 113/1 ख

0.755 9/1/4

0.130 9/1/5

0.130 9/1/7

0.130 10/2

0.040 12/4

1

29/2

0.120 30/1

12/4

29/2 2

0.105 30/1

12/3 , 30/2 , 31/2

0.366 12/2

3

0.063 29/1

12/1

1

27

28

0.100 12/2

29/1 4

25

56/2

0.123 56/4

0.123 56/1

0.123 56/3

0.123 57/1

0.050 57/2

0.533 204/1/6

0.660 204/1/5

0.280 204/1/4

0.110 204/1/3

0.110 204/1/1

0.112 204/2

0.515 204/1/2

0.112 204/3/3

0.353 204/3/2

0.176 204/3/1

0.176

[भाग 1 (1)

(2)

203/1

0.180

203/2

0.190

203/3

0.120

203/4

0.150

0.302

203/5

0.110

210/1

0.080

210/2

0.230

209/5

0.480

232/1

0.110

232/6

0.571

232/5

0.020

231/2/1

0.144

231/2/2

0.144

231/2/3

0.144

231/2/4

0.144

231/3/1

0.150

231/3/2

0.150

231/3/3

0.010

0.300

231/ 1/2क

296/4

0.030

0.456

231/ 1/ 1 ख/ 1

231 /1 / 1 ग

0.145

231/1 /ख/2

0.030

229

0.560

228

0.020

226/1

0.560

200

0.280

244/2

0.336

244/1

0.022

244/17

0.190

296/1

0.098

0.020

0.098

0.135

0.098

0.336

289/1/5/3

0.024

289/1/3/2

0.010

289/1/5/2

0.094

243/1/1/1

0.112

0.128 1939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.020

225

0.316

226/2

योग 17.617

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 114940 मी. से 117375 मी . तक की मुख्य नहर एवं 115520 मी. से 115660 मी. की मुख्य नहर का (पूरक) एवं डी. व्हाय . 11 एवं उसकी वितरण शाखाएं के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 18 जून 2010

क्र. 4- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- पिसनारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर.

रकबा

खसरा

(हेक्टर में) नम्बर

(2)

(1)

525

0.10 योग 0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा राजघाट नहर परियोजना दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 12- भू-अर्जन-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील - बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम- पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-40.064 हेक्टर.

(1 ) निजी भूमि-40.064, ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1.108

1314/2

0.636

1329

0.551

1330

0.409

1331

0.688

1332

1.173

1333

0.708

1337/1/1

0.708

1337/1/2

0.526

1337/2

0.210

1337/3 1940

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2) 1338

0.324 1339

1.319

0.170 1340

1341

0.534 1342/1

0.255 1342/2

0.255 1342/3

0.251 1342/4

0.255 1344

0.438 1350

0.870 1355/2

0.186 1356

0.514

0.065 1358

1359

0.202

1.262 1361

1363

1.606 1365

0.648 1366

1.590

1.335 1367

1369/1

0.640 1370/1

0.502 1370/2

0.502 1371

0.129

0.267 1373

1374

0.267 1375

0.119 1376, 1377/3,

0.422 1386/2, 1387 ,

1388 , 1389

1377/1

0.668

0.190 1377/2 , 1385

1378/1

2.023 1378/2

1.812 1379

0.081 1380

0.502 1381

1.562 1382

0.279

0.089 1383/1

0.259 1383/2, 1384/2

1384/1

0.648 1400

0.401 1401

0.198 1402

0.316

[भाग 1 (1)

(2)

1403

0.109

1404

0.113

1405

0.049

0.223

1409

0.555

1411

1414

0.219

1415

0.450

0.198

1416

0.486

1417

0.454

1418

0.384

1419

0.490

1420

1421

0.364

0.417

1422

0.745

1423

1424

0.154

1425

0.239

1426

0.372

1427

0.739

1428

0.138

1429

0.348

1430

0.368

1431

0.129

1432

0.360

1433

0.109

1434

0.373

0.210

1435

1436

0.182

1437

0.170

0.245

1438

40.064

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पाली तालाब के भराव हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) कां निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 24 जुलाई 2010

क्र. 16-अ- 82 - भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 1941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम-पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.016 हेक्टर.

(1 ) निजी भूमि-2.016 , ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.024

848

0.152

849

893

0.048

0.016

894

898

0.028

0.064

899

0.112

900/2

0.028

906

0.072

929

0.184

933

0.248

1472

0.104

1473/2

1474

0.128

0.048

1475

0.120

1482

0.240

1509/6

1509/7

0.280

0.120

1509/8

योग .. 2.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - पाली तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 18- अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील - बकस्वाहा

(ग ) नगर/ग्राम-गुगवारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.264 हेक्टर .

(1 ) निजी भूमि-1.264 , ( 2 ) शास. भूमि-निरंक.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1532

0.182

0.231

1533

0.008

1535

0.049

1537

0.223

1538

0.514

1539

0.057

1540

योग .. 1.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 20-अ- 82- भू-अर्जन 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बकस्वाहा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

1942

(ग ) नगर/ग्राम- महुटा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.354 हेक्टर .

( 2 ) शास. भूमि- निरंक.

(1 ) निजी भूमि-7.354,

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

0.267 789

0.748 790/1

0.323 790/2

0.283 790/3

0.323 790/4

791

0.113 792/1

0.214 792/2

0.214 792/3

0.202

0.202 792/4

0.405 793/2

0.202 793/3

0.648 794/1

0.648 794/2

794/3

0.648

0.648 794/4

794/5

0.688

0.578 795

योग .. 7.354 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरिया बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 25 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बकस्वाहा

(ग ) नगर/ग्राम- जरा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-19.672 हेक्टर.

( 2 ) शास. भूमि-निरंक.

(1 ) निजी भूमि-19.672 ,

खसरा नम्बर

रंकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.036

110

112

0.229

113

0.287

0.028

114

1.485

116

0.200

117

126

0.781

0.200

130

0.350

134

135

0.194

0.328

136

138

0.858

0.417

140

0.502

141

1.084

143

0.159

144/1 ब

0.158

144/1अ

0.079

144/2/1

144/2/2

0.474

144/2/3

0.079

0.316

144/3

0.174

145

0.640

146

0.227

148

0.364

149

0.336

150

1.296

151

152

0.178

0.259

153

1.279

154

0.344

156

0.632

157/2, 158

0.016

159

0.285

160

0.065

161

0.255

162

168

0.648

0.652

170

0.069

171 1943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.503

172

0.441

173

0.393

175

0.999

364

0.061

366

0.243

367/1

0.243

367/2

0.283

367/3

0.543

367/4

योग 19.672

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- जरा तालाब के भराव हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 4105- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 2- अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- जावरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बड़ावदी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.205 हेक्टर.

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.002

38

0.001

41

(2)

(1)

0.001

42

0.002

43

0.004

44

0.001

45

0.001

47

0.009

48

0.013

54

0.020

62

0.040

63

0.051

64

0.014

71

0.034

74

0.003

75

0.003

76

0.006

77

योग .. 0.205

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन-उन्हैल- नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4077- भू- अर्जन-2010-प्र.क्र. 3- अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील - जावरा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम नयापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.102 हेक्टर .

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

0.145

8

0.006

13

0.073

14 1944

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2) 15

0.063 16

0.034 18

0.053 19

0.153 40/2

0.054 44

0.012 45

0.049 46/2

0.115 47

0.013 95

0.002 96

0.180 102

0.091 105

0.018 106

0.041

योग .. 1.102 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4103- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 4-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-जावरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बड़ोदिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.038 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)

रकबा (हेक्टर में) (2) 8/2

0.080 11

0.051

[भाग 1 (1)

(2)

44

0.037

45

0.009

46

0.051

471

0.008

47/2

0.008

48

0.010

50

0.063

82

0.035

140

0.017

143

0.130

176

0.017

177

0.027

179/1

0.060

189/1/3

0.032

189/1/7

0.041

189/1/8

0.049

189/2

0.080

192

0.087

193

0.018

196

0.100

197/2

0.028

कुल योग 1.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हैल नागदा- घिनोदा- जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4079- भू- अर्जन- 2010- प्र.क्र. 5- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

( क) जिला- रतलाम

(ख ) तहसील-जावरा 1945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(ग) नगर/ग्राम - ग्राम राजाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.458 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में). (2)

(1)

18/2

0.063

0.32

30/1

31

0.040

161/1

0.030

0.028

161/2

0.040

161/3

161/4

0.050

0.050

164/1

169/3

0.012

0.007

170/1

175

0.011

193/1

0.010

251/1

0.051

329

0.005

336

0.008

0.020

52/342

0.001

164/346

कुल योग 0.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन-उन्हैल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4101 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 6-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-जावरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उकेडिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.577 हेक्टर.

सर्वे

रकबा (हेक्टर में) (2)

नम्बर (1)

0.110

2/2

40/1/1

0.019

0.020

40/210

0.006

42/1/1

42/1/2

0.007

42/3

0.013

50

0.040

57/1

0.117

57/2

0.079

57/3

0.001

0.070

67/1/1

0.080

67/11

0.015

176

कुल योग .. 0.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा - जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4081- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 8-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- जावरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम भूतेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.41 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.31

412

0.50

411

410

0.04 1946

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(2) (1)

402

0.06 407/1/1

0.01 408/1/1

0.24 408/1/2

0.08 408/1/3

0.15 408/2

0.21 390

0.01 401

0.12 396

0.04 364

0.02

0.02 365

330/1

0.06 330/2

0.01 687

0.01

0.01 733

0.01 687.

688

0.01 689

0.01 734/1

0.02 765

0.03 768

0.01 793

0.01

0.02 797

805

0.14

0.25 806

2.41

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4083 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 9-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- जावरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सेजावता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.895 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.475

91/1 /1 ख

91/5

0.280

92/1

1.010

92/2

0.050

92/3

0.650

96

0.900

0.210

97/2

98/2

0.980

104/1

0.220

105

0.400

107

0.320

0.270

108

116

0.180

109

0.060

115/2

0.180

118

0.520

0.450

119/2

0.210

121

122/2

0.280

123

0.470

0.200

124

125/1/1

0.300

125/1/2

0.340

0.590

125/2

0.280

134/2

0.270

374

375/1

0.150

0.150

375/2

0.550

379/1

0.150

379/2

383/1

0.120

0.400

383/2

384

0.380

कुल योग 11.895

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन उन्हैल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

क्र. 4085 - भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र. 10-अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता हैं कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील - जावरा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम बामनखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.294 हेक्टर.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

0.730

68/2

0.430

69/2

0.030

225/2

0.024

226

0.300

227/4

0.020

227/6

0.400

227/2

227/5

0.450

0.190

228

0.440

229

0.060

231

0.280

252/7

0.260

253

0.400

254/2

0.040

256

0.040

257

0.200

259

4.294

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन-उन्हैल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू-लेन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4099- भू-अर्जन- 2010- प्र.क्र. 11 - अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- जावरा

(ग) नगर/ग्राम- कस्बा जावरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.939 हेक्टर .

रकबा

सर्वे

नम्बर

( हेक्टर में)

(2)

(1)

0.051

213

0.320

216/1 अ

0.038

186

0.580

188/2

0.139

187

0.210

188/1

0.090

192/2

0.150

192/3

0.040

192/4

0.080

194/3

0.340

194/1

0.050

198/1

0.050

163/1 एवं 163/5

0.320

164

0.250

163/3 एवं 163/6

0.150

163/4

0.126

194/2

0.025

166/2

0.270

168/2 1948

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2) 169/2

0.080 170

0.010 171

0.025 172/1

0.070 172/2

0.120 245/1

0.400 245/2

0.480 323/1

0.020 328

0.090 332

0.020 329

0.030 330

0.260 335

0.180 336

0.030 249

0.300 331

0.170 333

0.020 334

0.350 337

0.050 342

0.240 344/1

0.020 343

0.020 344/2

0.100 314/3

0.270 314/4

0.400 392

0.443 393

0.025 394

0.620 395

0.420

0.020 397

399/3

0.160 400/5

0.080 399/4

0.240

[भाग 1 (1)

(2)

400/3

0.300

405

0.020

408

1.150

419/3

0.210

424

0.020

681/2

1.150

682/1

0.130

682/2

0.300

682/3

0.350

682/4

0.240

686/2

0.190

686/1

0.210

687/2क

0.050

687/2ख

0.050

687/3

0.030

687/5

0.040

687/7

0.020

697/1/1

0.240

0.350

797/1 एवं 29/2

0.250

797/3 एवं 29/1

797/3 /घ

0.190

797/3/2 घ

0.190

797/3/3 घ

0.190

797/5

0.240

कुल योग 14.939

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन- उन्हैल-नागदा- घिनोदा-जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 24 जुलाई 2010 प्र. क्र. 08 - अ-82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- गौरीया खेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.048 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने वाला सर्वे क्रमोंक

अनुमानित क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) (1)

(2) 82/1

0.100 82/2

0.100

0.100 83/3

100/1

0.100 100/2

0.100 103/2

1.260 111/2

0.200 111/3

0.740

0.676 114/1क

114/ 1ख

0.290 114/2

0.406

0.400 115/1

0.100 115/2

119/1

0.200

0.200 119/2

122

1.260 123/1क

0.100 123/1ख

0.150 (1)

(2)

123/1 ग

-0.150

123/1 घ

0.150

123/2

0.525

0.525

123/3

0.525

123/4

0.700

128/2

0.400

129/1

0.400

129/2

148/1/1

0.400

0.400

148/1/2

150/1

0.600

0.600

150/2

151

0.310

0.300

155

180/4

0.460

180/5/1

0.496

180/5/2

0.248

180/6/1

0.432

0.209

180/6/2

0.240

180/7

180/8

0.496

15.048

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतुं आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

1950

(ग ) ग्राम- खजूरी शमशाबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.975 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

16

0.278

0.140

28/2

0.209

29

30/1/2

0.155.

30/2/ख

0.050

32/1/2

0.240

32/2

0.350

35

0.250

0.803

42

0.300

43

0.050

46

0.150

134

योग .. 2.975

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- धोबीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.702 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमोंक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.060

183/2

0.209

185/1

185/2

0.080

0.730

199/1

0.108

199/2

200

0.314

0:060

201

261/1

0.200

264

0.010

0.304

269

0.209

379/1/ख-2

0.209

379/2

0.209

381

2.702

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 12- अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील - शमशाबाद

(ग ) ग्राम-पिपलधार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.507 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.050

344 भाग 1 ]

1951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

353

0.400

396

0.200

0.050

398

0.360

399

456

0.390

566

0.384

570

0.327

571

0.274

573

0.210

574/1

0.100

626

0.418

632

0.728

0.809

635/5

731

0.418

0.209

733

742

0.160

747

0.209

0.418

776

784/1

1.184

791

0.209

1224

0.998

योग . 8.507

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 01 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-शमशाबाद

(ग ) ग्राम- हींगली जागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.803 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमोंक

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

140/2

0.392

0.850

142

143

0.209

1.672

144

145

1.012

146/1

0.471

0.470

146/2

0.668

147

148

0.850

140/1

0.209

योग .. 6.803

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम - सीलखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.834 हैक्टेयर.

रकबा

सर्वे क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

2

1.171

4

0.890 1952

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

93

0.620

102

0.240

3

0.280

71

0.660

72

0.672

75

1.672

73

0.627

74

0.035

76/1

1.254

76/2

1.254

77

1.672

80

2.090

81

2.090

82

1.045

83

2.090

84

1.672

87

0.042

88

0.418

89

0.314

85/2

1.073

86

1.003

96/2

1.045

90

0.680

94

1.650

95

1.254

96/1

1.045

97

3.793

98

1.463

99

1.463

100

0.270

101/1

0.190

101/2

0.627

118

0.470

36.834

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 09- अ-82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में

[भाग 1 वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग ) ग्राम- नशरतगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 60.010 हैक्टेयर .

रकबा

सर्वे क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

2/1 ख

0.209

2/1 घ

0.167

3

0.545

19/1

0.857

19/2

1.556

20

1.800

22/1

0.500

22/3

23/क/2

1.012.

23/क/3

0.845

76/1/1

0.489

73/3

0.306

23/1 ख

1.672

23/7

0.418

23/8

0.187

23/1 च/2

0.094

82/2

0.156

52

0.314

61

0.585

84

2.700

86/1

1.489

86/2

0.730

86/3

0.314

87/1ख

0.418

87/1 ग

0.830

87/2ग

0.500

87/3ख

0.500

87/3 ग

0.209

88/1 क

0.120

88/2/क 1

3.000 1953

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(2) (1)

1.000 88/2क/2

4.000 88/2ख

88/3

1.961

0.824 87/2घ

0.507 91/1

91/3

0.314 91/6

1.620

0.627 91/2

91/5

1.833

0.021 91/4

95/5/2

0.991

0.418 93/1

88/35/2

0.049

0.052 93/2मि.

0.513 93/2मि.

95/1 ख

1.000

1.307 95/1 ग

0.570 96/1क/2

1.000 96/1/2 ख

96/1 /2ग

0.527

0.630 96/1/2घ

0.630 96/1 /2ङ

96/1/2च

0.731

1.000 96/3

96/4

1.100

0.407 97/1

0.899 97/2

0.773 97/3

0.165 95/1क

0.060 88/1ख

95/2

1.236

0.165 82/3ख

0.030 88/11/1

95/3क

0.618

0.045 82/ 3ग

0.144 88/1 घ

2.959 95/4

0.251 82/ 3घ

88/35/1

0.048 95/5/1

0.991

0.063 82/3 ङ

78/7

0.836 78/6

1.116

0.940 78/5

78/4

0.781

(2)

(1)

0.105

76/2

0.030

88/11/2

0.618

95/3ख

82/31/2

0.046

0.157

2/1 /ग

0.780

23/1 ग

60.010

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 13 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- डंगरवाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.227 हैक्टेयर.

रकबा

सर्वे क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.048

258

0.169

277/1

0.010

278

0.227

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नवशे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1954

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.465 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमोंक

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

191

0.096 प्र. क्र. 14 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

190/1

0.044

190/2

0.028 अनुसूची

190/3

0.031 ( 1 ) भूमि का वर्णन-

190/7 क

0.028 (क) जिला- विदिशा

189/2

0.088

190/4

(ख) तहसील- शमशाबाद .

0.017 (ग) ग्राम- रुसल्ली

190/6

0.033

194

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.299 हैक्टेयर.

0.100

योग . 0.465 सर्वे क्रमोंक

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य. 1/2 ग

0.070

1/2 क/2

0.026

1/2 ख/ 1

0.035

2/2/1

0.164

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

0.004

योग . 0.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.

प्र. क्र. 16- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम-पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.919 हैक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

प्र. क्र. 15- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

रकबा (हे . में)

(1)

(2) अनुसूची

200/1

0.087 (1 ) भूमि का वर्णन-

201

0.105 (क) जिला- विदिशा

207

0.026 (ख) तहसील-शमशाबाद

208

0.013 (ग) ग्राम-बरौदा

21'2

0.070

213

0.026 भाग 1 ]

1955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(2)

(1)

306

0.035

309

0.230

326/1

0.021

326/2

0.028

328/1/1

0.021

328/1/2

0.159

328/2/1

0.026

328/2/4

0.028

324

0.044

योग 0.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 17- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- नशरतगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

(1)

रकबा (हे. में) (2)

3

0.1.75

16

0.001

6

0.178

8/1 क

0.061

योग 0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के राईजिंग मेन का निर्माण कार्य .

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 18 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम-गोलना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.184 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

226/1

0.550

226/2

0.550

0.550

226/3

226/4/1

0.550

226/4/2

0.554

231

2.430

योग 5.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 1956

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम-लखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.098 हैक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

370

1.600

369/2

0.150

367

0.280

372/2

0.240

372/1

1.000

373

0.510

374

1.800

364

1.300

363

0.100

362/1

0.200

362/2

0.370

362/3

0.370

362/4

0.370

365/1

0.420

343/1

0.450

343/2

0.500

341/2

0.180

344

0.773

352

0.500

345

0.670

346

0.630

140

0.100

144/2/1

0.500

0.300

144/2/3

144/2/2

0.100

139/7

0.300

139/6

0.700

138/1

0.045

144/1

0.100

130/3

0.300

138/2

0.440

136/1

0.600

[भाग 1 (1)

(2)

136/2

0.600

134

0.600

योग .. 17.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25- अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम- जामनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.108 हैक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

159

0.150

158

0.080

157

0.600

160

0.650

183

0.870

180

0.150

182

0.400

191

0.500

192

0.050

193

0.430

196

0.450

197

0.250

211

0.850

212

0.230

352

0.388

231

0.860 भाग 1 ]

1957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

232

0.300

249

0.650

233

0.550

243

0.300

244

0.500

241

0.350

320

0.700

311

0.100

312

0.200

317/1

0.080

317/2

0.070

318

0.100

0.300

315

योग 11.108

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 27- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम-पैरबासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल 12.121 हैक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

(1)

रकबा (हे. में) (2)

181 /1क

0.500

181/1 ख

0.500

181/2क

0.500

181/2ख

0.600

182

0.150

(1)

(2)

180

0.250

179

0.250

212

0.050

222

0.250

221

0.167

239

0.167

0.157

238

0.200

237

176

0.230

174

0.100

175

0.366

0.160

167

168

0.042

169

0.350

170

0.491

171

0.010

173

0.220

162/1

0.070

163

0.140

164

0.160

162/2

0.070

161.

0.720

0.200

158

157

0.200

0.200

156

152

0.520

151

0.400

96

0.600

0.250

91

97/1

0.550

97/2

0.550

98

0.400

101

0.400

0.650

99

100

0.300

95

0.031

योग .. 12.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शरद चंद्र शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1958

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विंध्यनगर के चतुर्थ चरण के ऐश डाईक निर्माण हेतु.

सिंगरौली , दिनांक 27 जुलाई 2010

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 1448-2010- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

ग्वालियर, दिनांक 27 जुलाई 2010 अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(ग ) पटवारी हल्का- बलियरी नं. 39

(घ) ग्राम का नाम- बलियरी

प्र. क्र. 15- अ-82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(ङ) लगभग क्षेत्रफल - 3.856 हेक्टेयर

खसरा नं.

अनुसूची

कुल क्षेत्रफल (हे. में. )

(1 ) भूमि का वर्णन-

(1)

(2)

(क) जिला- ग्वालियर

70/1/मिन 1

0.203

(ख ) तहसील-ग्वालियर

70/1/मिन 2

0.202

(ग) नगर/ ग्राम- अडूपुरा

70/2/1

0.810

(घ) क्षेत्रफल -0.95 हेक्टेयर

70/2/2

0.809

70/3

0.278

70/3/2

0.118

70/3/3

0.118

765/400 के. व्ही. ग्वालियर उपकेन्द्र से सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु नए खसरों का विवरण 70/3/4

0.314

70/3/5

0.137

ग्राम अडूपुरा जागीर, तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं . 45, जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) 70/3/6

0.104

70/3/7

0.105

भू-स्वामी का नाम

आवेदन 70/3/8

0.105

खसरा नं. / कुल सर्वे नं क्षेत्रफल हेतु 70/3/9

0.022

(हेक्टर में ) प्रस्तावित 70/3/10

0.023

70/3/11

0.023

क्षेत्रफल (हेक्टर में) 70/3/12

0.023

(1)

(2) (3) (4) 70/3/13

0.023

70/3/14

0.023

443मिन. 70/4

1.214

मातादीन, भोगीराम पुत्र भरोसा जाति जाटव पता निवासी ग्राम 0.03 0.03 0.202

समान भाग अडूपुरा जागीर.

3.856

70/5/मिन 1 कुल योग 1959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

(4)

444मिन. 0.03 0.03 (अ ) जगदीश पुत्र चतुरी , रामबेटी, कस्तुरी , पुत्रिया, चतुरी, भाग 1/6 .

(ब ) मुन्नालाल, कमल , विजय , केदार, नरेश , पुत्रगण बद्री भाग 1/6 .

(क) ठकुरी मोतीराम पुत्र गोले , चतुरो लत्तो , पुत्रिया, गोले

भाग 2/3 जा. जाटव अडूपुरा जागीर

0.11

445 मिन.

0.11 तीतुरिया पुत्र पन्नालाल जा. जाटव, नि. अडूपुरा जागीर.

0.33 0.16

448 मिन.

पोहप सिंह, सरनाम, कालीचरन , मुलायम, जनक सिंह, दशरथ सिंह, पुत्रगण संतोष सिंह , फुन्दी बेवा संतोष सिंह, जाति कमरिया ठाकुर भाग समान अडूपुरा जागीर.

0.05 0.05

450 मि.

मीरा पत्नी राजकुमार यादव नि. हुरावली , मुरार.

0.05 0.05

450 मि.

राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.

0.05 0.05

450 मि.

राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी.

458 0.36 0.04 कॉलोनी, मुरैना.

0.10 0.04

475 मि.

राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.

0.12 0.06

476 मि.

राकेश पुत्र शिवनारायण शर्मा नि. एम. एल. बी. कॉलोनी, मुरैना.

0.05

452

0.35 प्रीतम सिंह , अतर सिंह, सुन्दरा , हाकिम सिंह पुत्रगण लक्खू जा. कमरिया नि. अडूपुरा जागिर .

0.07

0.14

474 मिन.

मनीराम पुत्र रजुआ जा. जाटव ग्राम अडूपुरा जागिर.

0.15 0.09

463 मिन.

0.02

439

0.09 राकेश पुत्र मजबूत सिंह , जा. गू. ठा. नि. लखनौती खुर्द. शासकीय जमीन

0.20 0.06

440

441

0.17 0.09

0.95

.2.28

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-765/400 के. वी. उपकेन्द्र निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. भू- अर्जन-6 ( अ -82 ) 2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

:

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- मण्डला

(ग ) ग्राम- ग्वारा , प. ह. नं. 13/7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.68 हेक्टेयर

खसरा नं.

रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

0.60

64/2

0.30

64/2क

0.20

64/2ख

0.24

64/2ग

0.40

64/2घ

0.24

64/2ङ

0.20

64/2च

64/2छ

0.18

0.40

64/2ज

0.35

69

70

0.36

0.22

71

0.68

72 1960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

73

0.30

74

0.75

75

0.68

76

0.58

6.68

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुरक्षात्मक कारणों से.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 01 - अ- 82 -बोदरा - रम्पुरागढ़ी - एवम् मनकापुर- 09-10 -भू- अर्जन अधिकारी गैरतगंज. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील-गैरतगंज

(ग) नगर/ ग्राम -बोदरा , रम्पुरागढ़ी, मनकापुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.181 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(हेक्टर में ) (3)

ग्राम-बोदरा

0.120

13- 15/1

2.812 0.760

0.064

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

15/2

2.477

0.303

16/2/1

3.939

0.307

17/2

2.246

0.142

2.876

80, 81 , 84/2

0.128

83/1

2.247

0.004

126/24/1

2.833

0.472

126/24/2

0.108

3.011 23.201

1.648

ग्राम-रम्पुरागढ़ी

1.271

0.182

31/2, 36/3/2

31/2, 36/1/4

1.680

0.182

1.019

0.120

4.241

0.160

32 33 28/29/1

0.894

0.280

40/1

1.214

0.004

28/29/2

3.730

0.024

29/1

3.052

0.240

40/2/1

0.809

0.060

40/2/2

2.073

0.328

59/33/2/2/1

0.008

0.301

59/33/2/2/2

0.020

0.008

59/33/2/1

0.142

0.020

59/33/1

0.020

योग

0.486 20.932

1.636

ग्राम-मनकापुर

140/1

1.353

0.004

140/2/1

3.914

0.385

141/1

1.560

0.222

141/2

1.177

0.202

143/1

0.331

0.024

143/2

0.129

0.004

148/76/1

0.377

0.008

148/76/2

0.113

0.048

योग

0.897

कुल योग .

4.181 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2010

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . पटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 01 -अ- 82- बासादेही जलाशय मुख्य- माईनर नहर - 09- 10- भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रायसेन

( ख ) तहसील/तालुक- गैरतगंज

(ग ) नगर/ ग्राम -बासादेही , पडरियागढ़ी , हिनोतियाखास (घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.712 हेक्टर.

खसरा

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

ग्राम-बासादेही

23/2/1

0.445

0.004

23/3/1

0.122

0.016

24/1/1

1.311

0.260

24/2/1

2.234

0.532

27

1.015

0.284

215/92/2

1.416

0.324

212/92/1

0.405

0.016

108

0.165

1.672

87/2

2.205

0.186

88/2

2.736

0.216

0.200

3.919

88/1 , 88/3

3.245

89/1,

0.238

0.931

0.129

172, 173 ,

174/2

175

0.858

0.145

177/2

3.645

0.505

176

0.182

0.145

139

0.551

0.084

162/1

0.721

0.223

162/2

0.628

0.040

155

0.356

0.036

1961 (1)

(2)

(3)

156

0.246

0.073

157

1.032

0.335

4.156

योग ..

ग्राम- बांसादेही , बांई नहर हेतु

215/92/2

1.416

0.272

212/92/1

0.405

0.210

92

0.603

0.109

214/72/1

0.809

0.109

211/62

1.967

0.259

62

1.684

0.263

2.023

0.068

50/2/2

49/1

0.307

1.061

48/1/2/1

1.362

0.279

4.776

0.178

47

217/38

1.768

0.198

38

1.327

0.283

2.535

योग ..

ग्राम- पडरियागढ़ी

3.000

0.226

36,37,38/1

.2.263

0.336

36,37,38/2

3.056

41

0.012

107

4.375

0.457

0.886

48

0.057

44

1.513

0.319

43

1.781

0.170

0.352

0.057

46

47

0.692

0.048

49/1

2.023

0.190

49/2

2.136

0.194

146

0.340

0.049

132/1

2.837

0.137

127/2

0.809

0.060

0.894

0.152

135, 147/3

145

0.409

0.089

0.898

0.152

135, 147/1

0.898

135,147/2

0.152

2.775

0.335

129,130,131

योग .

3.192

ग्राम-हिनोतियाखास

25

0.178

0.020

157/1/2

0.728

0.160

166/1/2/1

2.893

168 , 169/1/1/2

0.074 1962

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2010

(1)

(2)

(3)

2.957

0.172 166/1/2/1 , 168

169/1/1/2

23

0.210

0.110 24/1

0.105

0.069 166/1/1/1

0.478

0.092 171/4

0.482

0.060 24/2

0.077

0.105

38

0.198

0.089 251/178/1

1.642

0.046

37

0.239

0.105 27,36/1/1

1.564

0.089

0.004 61

0.231

62

0.401

0.137

0.152 157/2/1

0.405

2.355

0.160 159/2

34/1

0.210

4.358

155

0.594

0.020

158/1

2.428

0.390

166/1/1/2

0.340

0.160

166/1/2/1

2.521

0.062 167, 169/1/1/2

3.642

170/1/1/1

0.250

171/3

1.619

0.121

योग

2.829

महायोग 12.712 ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बासादेही जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. 6710- भू-अर्जन 09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- देवरी

(ग) ग्राम- किशनपुर, प. ह. नं.-68

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.92 हेक्टर

खसरा नं . में से

रकबा

(हे. में. )

(1)

(2)

97

0.20

96

0.09

0.02

98

100

0.18

93

0.25

92

0.07

23/1

0.11

योग . 0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- निरन्दपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय , अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-08-06.32.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-08-06.32.Ordinary.