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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 August 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-08-13.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2010- श्रावण 22 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

एवं 1 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है .

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2010.

(2) श्री एस. डी. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर , चम्बल संभाग , मुरैना का चालू कार्यभार सौंपा जाता है .

क्र. ई - 1-280-2010-5- एक. ( 1 ) श्री एन . एस. भटनागर, भाप्रसे ( 2001 ) अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग से वापस लेकर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , चम्बल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 5-652 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एस . डी. अग्रवाल, आयएएस. , कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना को दिनांक 26 से 31 जुलाई 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 जुलाई

(4) श्री एस. डी. अग्रवाल द्वारा कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . के. अग्रवाल, कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे .

1963

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010 .

1964

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

[ भाग 1 ( 5) अवकाशकाल में श्री एस . डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. पी . एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. ई- 5-659- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस. , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 5 से 9 अगस्त 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई- 1-79-2010-5-एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश की अवधि में श्री मनीष श्रीवास्तव, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग , सागर का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

1 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ( 2007 ) , सहायक कलेक्टर, सागर .

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

2 सुश्री स्वाती मीणा ( 2007 ) , सहायक कलेक्टर, ग्वालियर.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिहोरा , जिला जबलपुर.

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग , सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष श्रीवास्तव , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे ..

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010

( 5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . के . वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-842- आयएएस- लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री एस. पी. एस. सलूजा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 30 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2010 ( 2) श्री एस. पी . एस. सलूजा की अवकाश की अवधि में डॉ. सत्येन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दमोह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दमोह का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

क्र. ई - 5-478 - आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्री अनिल श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार, गृह निगम तथा बीज एवं फार्म विकास निगम तथा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 से 20 जुलाई 2010 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. एस. सलूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. पी . एस. सलूजा द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सत्येन्द्र सिंह, कलेक्टर, जिला दमोह के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम तथा बीज एवं फार्म विकास निगम तथा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

भाग 1 ]

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई -5-841- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस. , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 2 से 7 अगस्त 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. भारती, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर , जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी . भारती , कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-498- आयएएस- लीव-एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस. , श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 31 जुलाई से 3 अगस्त 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमाल दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

1965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-501- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. आर.

नायडू, आयएएस . , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 6 से 31 जुलाई 2010 तक छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी . आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव. भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2010

क्र. 3-1-2010- एक-4 .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, 2010 हेतु मतदान दिनांक 26 जुलाई 2010, सोमवार को नगरपालिक निगम/नगर पंचायत संबंधित क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखत अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एस. पगारे, उपसचिव.

1966

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

परिशिष्ट

क्रमांक

जिला

नगरीय निकाय का नाम (1)

(2)

(3)

1

उज्जैन

नगरपालिक निगम, उज्जैन 2

छतरपुर

नगर पंचायत, धुवारा 3

रीवा

नगर पंचायत , चाकघाट 4

सतना

नगर पंचायत, कोटर 5

मंदसौर

नगर पंचायत, सुवासरा 6

बालाघाट

नगर पंचायत , लांजी भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. बी-1-55-2010-2- एक . राज्य शासन एतद्वारा , कु. प्रियंका पालीवाल ( आर. आर. 2008 राप्रसे ) डिप्टी कलेक्टर ( परिवीक्षाधीन ) , बैतूल के अनुरोध पर उनके विवाहोपरान्त उनका नाम कुमारी प्रियंका पालीवाल के स्थान पर उप नाम में परिवर्तन कर श्रीमती प्रियंका गोयल करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उपरोक्तानुसार नाम परिवर्तन की प्रविष्टि श्रीमती प्रियंका गोयल के सेवा अभिलेखों में की जाएं.

भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. ई - 5-800- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 2 से 7 अगस्त 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . अवकाश के साथ 1 , 8 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. सी. पंत, अवर सचिव.

[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. ई - 5-390- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती लवनीन कक्कड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 द्वारा दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई - 5-414- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री राघवचन्द्रा, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2010 द्वारा दिनांक 21 जून से 9 जुलाई 2010 तक सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 जून तक 12 जुलाई 2010 तक बाईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित. अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई - 5-327 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अशोक दास , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 द्वारा दिनांक 2 से 9 जुलाई 2010 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 8 जुलाई 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

क्र. ई - 5-756- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एस . के. पाल , आयएएस सचिव, लोकायुक्त , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 24 जून से 5 जुलाई 2010 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के . पाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , लोकायुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस . के. पाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

1967 (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. पाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-547 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई - 5-670- आयएएस-लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को इस विभाग की संमसंख्यक आदेश दिनांक 6 जुलाई 2010 द्वारा दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . स्वीकृत अवकाश में से दिनांक 16 जुलाई 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश एतद्वारा, निरस्त किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जुलाई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव .

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. ई - 1-291-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -

क्रमांक

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

खाना-3 में अंकित पद अंसवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1

सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

श्री एम . के. सिंह ( 1985 ) , प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद्.

संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल .

2 श्री एम. मोहनराव ( 1987) , आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त पंचायती राज (अतिरिक्त प्रभार) .

सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर.

3 श्री विनोद कुमार ( 1989 ) , आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

4

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश , ग्वालियर.

श्री एम. के. वाष्र्णेय ( 1991 ) , संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल.

5 कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल. श्री हीरालाल त्रिवेदी ( 1993 ) ,

आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय , मध्यप्रदेश तथा आयुक्त पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार, 1968

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 (2) श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे ( 1984 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3) श्रीमती शिखा दुबे , भाप्रसे ( 1987 ) , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव , बाल अधिकार संरक्षण आयोग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. एफ- 2-27-06- बारह- 2.- मेसर्स मेटल माइनिंग इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला कटनी , उमरिया एवं शहडोल में सोना, तांबा, लेड, जिंक खनिजों की खोज हेतु अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 528 वर्ग कि. मी . क्षेत्र का समर्पण किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

अक्षांश

(2)

देक्षांश (3) बिन्दु (1)

23°51'56 "

1

80°38'04 " 2

23°50'36"

80°38'54" 3

23°51'58 "

80°41'39" 23°51'40 "

4

80°41'50" 5

23° 55'31 "

80° 50'48 " 6

23°54'20"

80° 51'42" 7

23 °50'22 "

80°42'31 " 8

23°49'22 "

80°43'05 " 23°48'00"

80°40'35" 9

10

23°45'21 "

80°42'20" 11

23°51'47 "

80°54'47 " 23°50'43 "

12

80°55'17" 13

81°11'22" 23°58'24"

23°59'23 "

14

81°10'50" मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

(1)

(2)

(3) 15

23°52'51 "

80° 53'40 " 23°55'08 "

16

80° 52'37 " 23°59'17"

17

81°03'44 " 23°58'08 "

18

81°04'11 " 24°00'01 "

19

81°09'04 " 24°01'21 "

20

81°08'24 " 24°01'45"

21

81°09'30 " 22

23°03'49 "

81°08'05" 23°56'24"

80°51'37 ' 23

23°58'22"

24

80°50'26"

5 से 6 जिला सीमा

इस अधिसूचना के मध्यप्रेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय , भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन" 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. एफ- 2-27-06- बारह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 27 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1969 Bhopal , the 27th July 2010

and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .

No. F - 2-27-06 - XII - 2.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub rule ( 1 ) of Rule 59 of the Mineral Concession Rules , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 528 Km² in Katni , Umariya & Shahdol districts which was previously held by M/ s Metal Mining India Private Limited , for the reconnaissance operations of Gold, Copper , Lead, Zinc minerals under reconnaissance permit, which has now been surrendered . Details of the area are as below :-

गृह ( सामान्य) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल POINT (1)

LATITUDE (2)

LONGITUDE (3)

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2010 1

23°51'56 "

80°38'04 "

2

23°50'36"

80°38'54"

3

23°51'58 "

80°41'39"

4

23°51'40"

80°41'50"

5

23°55'31 "

80°50'48 "

6

23° 54'20 "

80°51'42"

7

23°50'22"

80°42'31 "

8

23°49'22"

80°43'05"

क्र. एफ-3-2-2010- दो- ए( 3 ) -शुद्धि-पत्र. राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जून 2010 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्र " दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया - प्रथम " में सम्मिलित निम्न अधिकारियों को उनके नाम एवं पदनाम को संशोधित किया. जाता है. अतः पूर्व अधिसूचना में कॉलम क्र. 3 को संशोधित कर उनके स्थान कॉलम क्र . 4 अनुसार पढ़ा जाय :-

9

23°48'00"

80°40'35"

क्रमांक

संशोधन उपरान्त

पूर्व में अंकित

10

23°45'21 "

80°42'20"

11

23°51'47"

80°54'47"

12

23°50'43 "

80°55'17 "

01 श्री निर्मल कुमार साहू, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख

श्रीनिर्मल कुमार साहू, सहायक अधीक्षक, कार्यालय, कलेक्टर 13

23° 58'24 "

81°11'22"

14

23°59'23 "

81°10'50"

02 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

श्री कृष्ण कुमार तिवारी, सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 15

23° 52'51 "

80°53'40 "

16

23°55'08 "

80°52'37"

03 श्री शक्तिसिंह चौहान, राजस्वनिरीक्षक

श्री शक्तिसिंह चौहान , नायब तहसीलदार 17

23°59'17 "

81°03'44 "

18

23°58'08 "

81°04'11 "

19

24°00'01 "

81°09'04 "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनूतिवारी , उपसचिव.

20

24°01'21 "

81°08'24"

21

24°01'45 "

81°09'30"

22

23°03'49 "

81°08'05"

23

23°56'24"

80° 51'37 '

24

23°58'22"

80°50'26 "

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2010

5 to 6 District Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology

क्र.-बी- 11-1-2010-चौदह- 2- शुद्धि-पत्र. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित ( पायलट ) फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2010 के संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्र. बी- 11-1-2010- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1970

चौदह -2 , दिनांक 5 जुलाई 2010 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. अधिसूचना के परिशिष्ठ 4 में फसल कपास एवं सोयाबीन के बिन्दु जोखिम 1 की तालिका में जहां- जहां टंकण ( रु . / मि.मि. / हेक्टेयर ) है , उसके स्थान पर ( रु. / हेक्टेयर ) पढ़ा जावे.

2. परिशिष्ट 3 में फसल सोयाबीन तालिका में संदर्भित मौसम केन्द्र, धार एवं बदनावर में राज्य सरकार अनुदान एवं केन्द्र सरकार अनुदान ( सेवा कर सहित ) प्रति हेक्टर (रु. ) में 645.60 के स्थान पर 645.20 पढ़ा जावे.

एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.

वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. एफ- 25-13-09- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-13-2009- दस -3 , दिनांक 27 अक्टूबर 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए सामान्य वनमंडल, सिंगरौली का नवीन परिवर्तित मुख्यालय , बैढ़न किया जाता है. यह परिवर्तन अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. एफ- 25-13-09- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 25-13-09- दस 3 , दिनांक 31 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शर्मा , अपर सचिव..

Bhopal , the 31st July 2010

No. F - 25-13-2009 - X -3.- The Head Quarter of Singrauli (Territorial ) Forest Division is hereby charged as baidhan by partially amending the notification No. F- 25-13-2009 - X - 3 , dated 27th October 2009 of Madhya Pradesh Government Forest Department with effect from the date of issue of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. P. SHARMA , Addl . Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2010

फा. क्र. 17 (ई ) 51-2005- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-14-2010-उन्तीस-2 , दिनांक 5 अगस्त 2010 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप , अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , म.प्र. शासन को सौंपता है :-

1.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर.

श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ .

2.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम.

श्री करन सिंह भण्डारी , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.

फा. क्र. 17 (ई ) 55-2002 - इवकीस - ब( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती चन्द्रकान्ता गर्ग , विशेष न्यायाधीश , अनु. जा. / ज . जा. ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, कटनी की सेवाएं, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010

फा. क्र. 1 ( बी ) -15-2004- इक्कीस ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) भाग 1 ]

1971

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री प्रशांत हर्णे पुत्र श्री मधुकर व्ही. हर्णे , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03 - इक्कीस ब ( दो ) संशोधन. राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2010 द्वारा अति. महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में शासकीय अधिवक्ता / उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति की गई है . उक्त नियुक्ति में श्रीमती सीमा शर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता के नाम में श्रीमती के स्थान पर कुमारी सीमा शर्मा , उप शासकीय अधिवक्ता पढ़ा जावे . इसी प्रकार श्रीमती ज्योति शर्मा तिवारी , शासकीय अधिवक्ता के नाम के स्थान पर श्रीमती ज्योति तिवारी , शासकीय अधिवक्ता पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2010

फा. क्र. 1 (सी) -23-04- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो ) .-राज्य शासन इस विभाग के आदेश क्र. 1 ( सी ) -23-04- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो) , दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा नियुक्त श्री रमाशंकर दुवे, विशेष लोक अभियोजक, जिला सीधी के कार्यकाल में दिनांक 29 जुलाई 2010 से 28 जुलाई 2013 तक 3 वर्ष की वृद्धि करता है. बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2010

फा. क्र. 1 ( बी ) -09-2004- इक्कीस- ब ( दो ) . दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, श्री बलिराम कुंभारे पुत्र श्री लक्ष्मणराव कुंभारे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है..

फा. क्र. 1 ( बी ) -41-2004- इक्कीस - ब (दो )- संशोधन.-राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2010 में श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, अति. शास. अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर नियुक्ति आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है .

श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी के पद नाम पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, डबरा , जिला ग्वालियर पढ़ाजाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्र. एफ -4 (डी) -1-2010- ए- सोलह श्रम विभागीय पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ -4 ( डी) -1-2010 - ए-सोलह , दिनांक 1 फरवरी 2010 को निरस्त करते हुये , राज्य शासन, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , डॉ. बासुदेव सरकार, उप श्रमायुक्त, भोपाल को उक्त अधिनियम के अंतर्गत इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से पंजीयक, प्रतिनिधि संघ नियुक्त करता है.

क्र. एफ-4 (डी) -1-2010- ए- सोलह श्रम विभागीय पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ -4 ( डी) -1-2010- ए- सोलह, दिनांक 1 फरवरी 2010 को निरस्त करते हुये , राज्य शासन, ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , डॉ. बासुदेव सरकार, उप श्रमायुक्त, भोपाल को उक्त अधिनियम के अंतर्गत इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे कार्मिक संघों का, जिसका उद्देश्य इस राज्य में सीमित हो मध्यप्रदेश राज्य का पंजीयक, व्यावसायिक संघ नियुक्त करता है .

क्र. एफ-4 (डी) -1-2010- ए-सोलह- श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-4 ( डी) -1-2010- ए-सोलह, दिनांक 1 फरवरी 2010 को निरस्त करते हुये, भारत शासन, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना एस. आर. ओ. 372 , दिनांक 26 फरवरी 1952 तथा व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 ( क्रमांक 16 सन् 1926 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा , डॉ. बासुदेव सरकार, उप श्रमायुक्त, भोपाल को इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे व्यावसायिक संघों के लिये , जिनका उद्देश्य एक राज्य में सीमित नहीं है और जिनके मुख्यालय या पंजीकृत कार्यालय, मध्यप्रदेश में स्थित हैं, रजिस्ट्रार, ऑफ ट्रेड यूनियन नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुखराज मारू, प्रमुख सचिव.

1972

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी , सामान्य वनमण्डल, बड़वाह, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 19 जुलाई 2010

आदेश क्र. मा.चि. - 2010-213.-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण. - परिक्षेत्र बड़वाह की सबरेंज बड़वाह की बीट सुरतीपुरा जिसमें कक्ष क्रमांक 277, 278 , 279 , 280, 281 कुल कक्ष 5 तथा क्षेत्रफल क्रमशः 400.880 हे ., 121.950 हे . , 297.000 हे. , 129.670 हे. , 292.050 हे. कुल क्षेत्रफल 1131.550 हे. है . इतनी बड़ी परिसर की सुरक्षा एवं वन भ्रमण करने में एक वनरक्षक को काफी कठिनाई होती है तथा बीट का अधिकांश क्षेत्र नर्मदा नदी से लगा एवं पहाड़ी क्षेत्र होने से अवैध कटाई की समस्या सदैव बनी रहती है तथा सुरक्षा की दृष्टि से अवैध कटाई पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सुरतीपुरा बीट को दो भागों में विभाजित करना आवश्यक प्रतीत होता है. इस आशय का प्रस्ताव परिक्षेत्र अधिकारी , बड़वाह के पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 1 जुलाई 2010 द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी , बड़वाह के पत्र क्रमांक 1553 दिनांक 3 जुलाई 2010 के माध्यम से प्राप्त हुआ है.

इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं कार्य आयोजना मध्यप्रदेश , भोपाल के पत्र 477 दिनांक 8 अप्रैल 1991 एवं वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा के पृ. क्र.- स्था. - 4196, दिनांक 4 सितम्बर 1991 की अनुशंसा क्रमांक 7.1 में परिसर का औसत वनक्षेत्र 10 वर्ग कि. मी. होना चाहिए. वर्तमान में बीट सुरतीपुरा का क्षेत्रफल 11.31 वर्ग कि. मी. है . अतः वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर बीट सुरतीपुरा को दो भागों पश्चिम सुरतीपुरा एवं पूर्व सुरतीपुरा में निम्नानुसार विभाजित किया जाता है :-

बीट की पुनर्गठित स्थिति

बीट का नाम

कक्ष क्रमांक रकबा (मुख्यालय) (1)

(2) (3)

277

400.880 पश्चिम सुरतीपुरा ( बड़वाह )

121.950

278

योग

2 कक्ष 522.830

279

297.000 पूर्व सुरतीपुरा ( बड़वाह )

280

129.670

292.050

281

618.720 योग

3 कक्ष

बड़वाह, दिनांक 21 जुलाई 2010

आदेश क्र. मा.चि. - 2010-218.- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाया गया पासिंग हेमर बी. डी. - 29 वन परिक्षेत्राधिकारी, काटकूट को दिनांक 27 अक्टूबर 2009 को प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी, काटकूट द्वारा कक्ष क्रमांक 167, 168 में हवा- आंधी से उखड़े वृक्षों के विदोहन हेतु पासिंग हेमर- श्री बालकू खर्ते वनपाल परिसर रक्षक, चन्दुपुरा को प्रदाय किया गया था. जो वनोपज परिवहन उपरांत जंगल में कहीं गुम हो गया. गुमशुदा हेमर का पता लगाने का प्रयास किया, परन्तु हेमर तलाश करने पर भी नहीं मिला.

अतः वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पासिंग हेमर क्रमांक BD - 29 वनमण्डल के स्टाक से अपलेखन किया जाता है . इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उक्त हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग करते पाया गया तो , उसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जायेगा तथा दंड का भागी होगा. यदि उक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह नजदीकी पुलिस थाने में अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करें अथवा सूचना देवें. गुमशुदा हेमर का वर्तमान मूल्य 844.00 ( रु. आठ सौ चवालिस मात्र ) श्री बालकू खर्ते वनपाल परिसर रक्षक, चन्दुपुरा से वसूली के आदेश दिये जाते है . साथ ही हेमर जैसी महत्वपूर्व सामान को रखने के लिए लापरवाही बरतने के फलस्वरूप आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से थाम की जाती है .

एम. कालीदुरई, भा.व.से. , वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन- भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2010 क्र. एफ-8-2 - रास- यू.ए. - 1-08.- यतः कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ- 26-1 - रास - यू.ए. - 1-07-542 , दिनांक 16 अप्रैल 2007 के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन किया गया है . राज्यपाल के सचिवालय की अधिसूचना एफ-8-2- रास- यू.ए.- 1-08-655, दिनांक 5 मई 2008 के द्वारा स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम 1973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

भाग 1 ]

तैयार करने हेतु उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों को अधिकृत किया गया है.

2. केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28 एवं 29 जून 2010 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :-

(1 ) स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातक स्तर पर पंचम सेमेस्टर में इंटर्नशिप के साथ सैद्धांतिक विषय को जोड़ने एवं चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.

(2) सत्र 2011-12 हेतु एकल प्रश्न- पत्र प्रणाली के तहत प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित योजना अनुसार एकीकृत करने के निर्णय लिये गये हैं.

उपरोक्त निर्णयानुसार निम्नांकित 19 विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन भी प्रस्तावित किये गये हैं.

1. प्राचीन भारतीय इतिहास

2. संस्कृत

3. उर्दू

4. सांख्यिकी

5. मनोविज्ञान

6. गणित

7. दर्शन शास्त्र

8. वनस्पति शास्त्र

9. भौतिकी

10. भूगोल

11. प्राणीशास्त्र

12. रसायन शास्त्र

13. समाज शास्त्र

14. राजनीति शास्त्र

15. अर्थशास्त्र

16. वाणिज्य

17. हिन्दी

18. अंग्रेजी

19. इतिहास

3. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 34- क की उपधारा ( 9 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपति के द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के आदेशानुसार, जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्र. 405 - ARTO- 2010.- मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 ( 9 ) के अंतर्गत जारी परमिट में संचालित टूरिस्ट वाहन, संविदा के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सवारियों का परिवहन कर सकते हैं . ऐसी वाहनें जो नागपुर से जबलपुर एवं अन्य स्थानों के लिए संविदा के आधार पर संचालित हैं . केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 85 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे वाहन प्रक्रम वाहन के रूप में नहीं चल सकते हैं .

उपरोक्त नियमों के अधीन ऐसे सभी वाहनों द्वारा सिवनी शहर से सवारी नहीं ली जा सकती हैं. ऐसे वाहनों के सिवनी शहर में प्रवेश करने से यातायात में अव्यवस्था, व्यवसायिक प्रतियोगिता के कारण असुविधा होती है , जो कि सार्वजनिक सुरक्षा / सुविधा की दृष्टि से उचित नहीं है एवं इसके अतिरिक्त ऐसे भारी माल वाहन जिनके द्वारा सिवनी नगर से न माल लिया जाना है , न ही उतारा जाना है , ऐसे भारी माल वाहनों का सिवनी शहर में प्रवेश सार्वजनिक सुरक्षा / सुविधा की दृष्टि से उचित नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 1994 के नियत 215 की प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपरोक्त टूरिस्ट बस परमिट में संचालित संविदा वाहन बसों एवं ऐसे भारी माल वाहन जिनके द्वारा सिवनी नगर से न माल लिया जाना है , न ही उतारा जाना है , का सिवनी शहर में प्रवेश आदेश दिनांक से एक माह के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि संविदा वाहन, बसें एवं उपरोक्त वर्णित भारी माल वाहन बायपास से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रभावशील होगा.

मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

1974

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 6 जुलाई 2010

पत्र क्र. 648. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) ( 1) रीवा

(2) मनगवाँ खरहना (3)

0.081

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 22 जुलाई 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 20-09-10-अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत. होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में )

(4)

(5)

(2) नरवर

5/1

(3) बरौआ

0.12

(1) शिवपुरी

5/2

0.03

5/4

0.02

6

0.30

7

0.06

(6) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग , करैरा , जिला

शिवपुरी.

(7) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-3 की उपशाखा नहर 8 आर एवं 9 आर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ] .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

(1) (2) (3)

(4)

(5)

0.24

56

58/2

0.14

0.17

60

0.21

61

62

0.15

0.11

63

0.10

64

0.07

65

0.04

66

0.05

142/1

142/2

0.06

142/3

0.03

144/2

0.01

144/3

0.05

144/4

0.04

147/3

0.14

147/4

0.18

211

0.01

220

0.14

221

0.03

334

0.06

कुल योग .. 2.56

1975 (6)

(7)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-21-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में )

(1)

(4)

(5) (2). नरवर

(3) बहगंवा

398

0.06 शिवपुरी

409

0.24

411

0.11

414/1

0.03

417

0.36

443

0.10

1353

0.22

0.28

1354 (6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग , करैरा , जिला शिवपुरी .

(7) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-3 की उपशाखा नहर 12 एल 14 आर एवं 15 एल के निर्माण हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1976

(7)

(6)

(2)

(4)

(5)

(3)

(1)

1359/1

0.01

0.02

1360/1

1360/2

0.06

1360/3

0.05

0.05

1360/4

0.01

1362/1

1362/2

0.02

0.03

1362/3

0.05

1362/4

0.01

1363

0.12

1364

0.01

1372

0.15

1374

0.01

1615

0.18

1617

0.02

1620

0.08

1623/1

1326

0.07

0.09

1627

1628/1

0.02

1655

0.12

0.02

1658

1660

0.15

0.24

1661/2

1721

0.08

1722

0.34

0.10

1725

0.15

1744

1745

0.09

0.03

1746

0.01

1747

0.06

1751

0.04

1753

0.04

1754

1755

0.04

0.01

1802

1803

0.02

1808/2

0.07

1814

0.16

0.06

1815

0.01

1816

4.30

कुल योग 1977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

भाग 1 ]

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 22-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(7)

(4)

(5)

(6)

0.03

(2) नरवर

(3) धमधौली

480

कार्यपालन यंत्री, सिंध

(1) शिवपुरी

0.08

481

परियोजना दांयी तट नहर

0.04

881/1

संभाग , करैरा , जिला शिवपुरी .

0.05

887/1

887/2

0.05

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी -3 एवं उपशाखा-6 एवं 4 एल नहर के निर्माण हेतु.

888/2

0.01

891/1

0.06

892/2

0.03

0.05

893/1

0.12

908

969

0.11

0.17

1055

1125

0.09

1189

0.08

1190

0.24

1195

0.21

0.03

1196

0.05

1197

0.21

1202

0.14

1289

0.02

1290

0.15

1302

1305

0.05

0.09

1306

0.01

1307

0.07

1308

0.03

1309

1312

0.04

0.03

1314

0.06

1315

0.08

1453/2

1453/3

0.02

0.01

1495

1496

0.31

0.09

1498/1

0.22

1499/1

1500

0.18

0.35

1502

0.09

1503

7.78

कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[ भाग 1 क्र. क्यू- भू-अर्जन- 23-09-10-अ-82. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

खसरा नंबर जिला तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4) नरवर

छितरी

158 शिवपुरी

235/1

235/2

236

244

257

258

262

263

514

515

518/1

1151

1152/3

2289

2290

2291

2292

2295

2310

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2321

2322

2348

2351

2352

2353

2370

2376 (5)

0.33

0.32

0.08

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग , करैरा , जिला शिवपुरी.

0.05

0.21

0.19

0.04

(7) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-3 की उपशाखा 4 एल की 1 आर एवं 1 आर माइनर की 1 एल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.

0.04

0.16

0.08

0.07

0.02

0.10

0.13

0.07

0.01

0.03

0.04

0.02

0.07

0.01

0.05

0.04

0.05

0.06

0.02

0.03

0.01

0.11

0.01

0.12

0.02

0.14

0.06 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1979 (3)

(1)

(5)

(6)

(2)

(4)

(7)

2385

0.14

2386

0.09

2387

0.06

2388

0.10

2393

0.02

2394

0.04

2400

0.02

2401

0.05

0.02

2402

2411

0.02

2412

0.13

2413

0.10

0.02

2414

2420

0.01

2421

0.10

0.04

2422

2424

0.02

कुल योग .. 3.77

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 24-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (2) नरवर

58

0.54

सिंध परियोजना द्वितीय चरण शिवपुरी

फूलपुर

कार्यपालन यंत्री, सिंध

59

0.13 परियोजना दांयी तट नहर के अंतर्गत ( महुअर नदी

60

0.06 संभाग , करैरा, जिला शिवपुरी .

90

0.11

91

0.54

तक ) की शाखा नहर डी -5 एवं उपशाखा 3 एल नहर के निर्माण हेतु.

115

0.79

120

0.19

122

0.12

357

0.02

358

0.63

371

0.01 1980

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

372

0.34

373

0.13

374

0.20

378

0.40

388

0.11

389

0.23

390

0.48

449

0.09

0.01

455/3

459

0.30

465

0.11

472

0.61

473

0.17

484

0.25

487

0.23

488

0.16

489

0.01

490

0.03

491

0.37

कुल योग .. 7.37

भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 25-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा.

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 नरवर दिहायला

4097

0.16

शिवपुरी

सिंध परियोजना द्वितीय चरण

4103

0.16

4108

0.14

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग , करैरा , जिला शिवपुरी.

4109

0.21

के अंतर्गत ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-5 के निर्माण हेतु.

4110

0.19

4112/2

0.12

4115

0.25

4116

0.05

4127

0.35 1981 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(5)

(7) (1)

(2)

(6)

(3)

(4)

0.09

4128

0.13

4129

0.25

4130

0.02

4137

4139/1

0.07

0.05

4139/2

4142

0.36

4151

0.06

0.02

4152

2.68

कुल योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 26-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

तहसील/ तालुक

(7)

(6)

(5)

(4)

0.04

(3) गोंधारी

(2) नरवर

946

(1) शिवपुरी

945

0.11

930

0.08

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

0.28

929

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी के पश्चात्) शाखा एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

0.03

925

927

0.16

0.14

926

910

0.08

0.04

913

0.02

909-

0.03

911

907

0.28

906

0.02

0.09

904

903

0.04

कुलयोग ..1.44

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1982

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 क्र. क्यू- भू- अर्जन- 27-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्तं धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नंबर

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

तहसील/ तालुक

(4)

(5)

(7) (2) नरवर

0.17

(3) दबरी पमारी

519

(1) शिवपुरी

517

0.29

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर

515

0.20 संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

500

0.10

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी के पश्चात्) शाखा एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.

498

0.06

0.12

499

487

0.16

490

0.06

0.06

488

462/1

0.03

486

0.05

195

0.17

.194

0.13

254/2

.0.11

255

0.07

256

0.06

257

0.06

262

0.06

262/522

0.11

263

0.13

266

0.14

0.03

294

391

0.20

390

0:28

389

0.15

346

0.13

337

0.05

338

0.19

334

0.20

317

0.05

0.07

319

320

0.22

63

0.12

62

0.28

4.31

कुल योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1983

शिवपुरी, दिनांक 23 जुलाई 2010

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 28-09-10- अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(1)

(4)

(5) (2) नरवर

126/2

0.42 शिवपुरी

127

(3) रामनगर (गधाई)

0.23

128

0.25

129

0.27

130

0.03

131

0.10

143

0.24

150

0.41

1.95

कुल योग ..

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, सिंध सिंध परियोजना द्वितीय चरण परियोजना दांयी तट नहर

संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

के अंतर्गत ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-5 नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 29-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा जिला

नगर/ग्राम

नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(5)

(4) (2) नरवर

458

0.36 (1) शिवपुरी

(3) खड़ीचा

459

0.01

467

0.01

468

0.06

472

Q.10

477

0.02

559

0.01

560

0.11 (6)

(7)

सिंध परियोजना द्वितीय चरण कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

के अंतर्गत ( महुअर नदी एवं उपशाखा-3 एल नहर के निर्माण हेतु. तक ) की शाखा नहर डी-5 1984

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(7) (3)

(6)

(2)

(4)

(5)

(1)

577

0.01

580

0.08

581

0.05

582

0.05

0.07

583

585

0.06

599

0.04

600

0.02

601

0.06

0.02

604

605

0.02

606

0.03

608

0.03

609

0.03

0.05

611

0.03

612

0.03

613

614

0.02

620

0.06

0.04

623

0.01

662

663

0.03

669

0.01

714

0.06

0.01

734

0.08

743

0.08

744

745

0.16

750

0.12

0.05

753

0.08

798

0.04

799

0.03

800

806

0.03

807

0.11

0.04

809

0.11

811

0.01

812

0.01

816

818

0.03

823

0.16

0.01

826

0.13

827

0.87

828

0.05

830 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1985 (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)

850

0.25

870

0.06

871

0.03

873

0.04

876

0.14

877

0.08

878

0.06

879

0.02

880

0.02

883

0.01

884

0.08

886

0.12

896

0.03

899

0.03

900

0.11

901

0.01

908

0.07

909

0.14

916

0.16

0.10

918

919

0.07

920

0.17

921

0.18

922

0.09

923

0.05

932

0.01

956

0.02

987

0.05

988

0.06

991

0.13

992

0.03

995

0.03

1001

0.07

1003

0.03

1005

0.13

1006

0.04

1008

0.05

1009

0.01

1010

0.01

1074

0.06

1075

0.02

1077

0.02

1078

0.05

1082

0.02

1083

0.29

1084

0.01

कुल योग ..7.65

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1

शिवपुरी , दिनांक 26 जुलाई 2010

क्र. 32-08-09 - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा तहसील/ तालुक

(4)

(3) अमोला

(1) शिवपुरी

(2) करैरा

1. निजी भूमि-25.68

2. कुआं-3

3. वृक्ष-13

4. अ. मकान-113

ब. बाउण्ड्री-6

स . चबूतरा -11

द. जीना-9

इ. पानी टंकी-1

अनुसूची

खसरा नं.

प्रयोजन का वर्णन सार्वजनिक

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा-4 की

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(6)

(5)

331/2

1.40

7.71

663

780

15.58

0.40

1039/5

1330

0.18

(7) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, भवन भण्डार एवं पुनर्वास संभाग शिवपुरी .

(8) सिंध परियोजना मंडीखेड़ा ( अटल सागर) बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

1331

0.18

1333

0.17

0.06

1334

योग .. 25.68

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी , दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 30-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में )

(5)

(2) नरवर

(1) शिवपुरी

(3) बरसोड़ी

0.09

(4) 430 932 934 944 945 (6)

0.09

0.03

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

0.15

0.01

(7) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-5 एवं उपशाखा 2 आर नहर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

1987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(1)

(3)

(4) (2)

(5)

948

0.04

0.05

949

950

0.16

0.07

979

982

0.18

990

0.36

991

0.08

992

0.09

993

0.01

994

0.01

0.07

997

0.03

998

0.08

1001

1002

0.03

1003

0.04

1014

0.12

1015

0.08

1016

0.01

1017

0.09

1.97

कुल योग ..

(7)

(6)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 31-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा जिला

नगर/ग्राम

नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में )

(5)

(4)

5

0.35 (2) नरवर

(1) शिवपुरी

(3) बेरखेड़ा

6

0.01

7

0.05

8

0.53

0.10

9

36

0.26

0.39

37

0.01

38

61

0.05

सिंध परियोजना द्वितीय चरण (6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .

(7) के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 एवं उपशाखा 1 आर एवं 2 आर नहर के निर्माण हेतु.

1988

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)

0.02

62

63

0.17

0.05

66

-0.02

69

70

0.09

0.07

71

72

0.15

73

0.13

0.03

74मिन

0.16

75मिन

97

0.14

0.11

98

105

0.02

0.21

135

136

0.36

142

0.06

0.35

143

145

0.40

0.06

146

147

0.01

153

0.20

154

0.15

156

0.14

0.08

157

211

0.03

219

0.21

220

0.25

221

0.07.

449

0.31

450

0.32

457

0.28

458

0.39

459

0.14

489

0.12

490

0.01

0.25

491

494

0.48

495

0.32

496

0.01

0.02

501

0.35

502

516

0.01

517

0.30

0.01

529

530

0.21 भाग 1 ]

1989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

531

0.16

701

0.01

825

0.08

826

0.20

898

0.04

899

0.16

900

0.07

901

0.09

907

0.01

0.04

908

909

0.11

910

0.03

912

0.16

913

0.05

914

0.12

0.05

915

916

0.01

0.15

917

918

0.08

919मिन

0.02

0.06

1035 मिन

0.27

1036

0.20

1388

1393

0.12

1394

0.03

1396

0.01

1397

0.05

1398

0.06

1405

0.17

1411

0.10

0.15

1412

1773

0.11

1775

0.09

1783

0.02

1786

0.20

0.09

1788

1794

0.14

1795

0.03

1796

0.01

1805

0.01 1990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 .

(5)

(6)

(7) (1)

(2)

(4)

(3)

0.09

1812

0.11

1814

0.11

1815

0.09

1818

1887

0.01

1888

0.09

1889

0.01

0.01

1893

1894

0.04

0.03

1895

1896

0.02

0.02

1897

1898

0.01

1899

0.01

1909

0.02.

1910

0.13

1911

0.01

0.06

1912

13.45

कुल योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 32-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(4)

(5)

(6)

0.04

839

(2) नरवर

कार्यपालन यंत्री , सिंध

(1) शिवपुरी

(3) फतेहपुर

0.12

841

0.03

842

परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.

0.07

843

(7) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 के निर्माण हेतु.

847

0.13

0.09

848

849

0.06

857

0.09

858

0.09 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1991 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

862

0.03

863

0.01

864

0.14

865

0.11

882

0.01

893

0.15

894

0.20

896

0.19

899

0.04

902

0.03

946

0.04

947

0.02

967

0.03

1908

0.01

1911

0.18

1912

0.46

1935

0.27

0.02

1936

0.10

1937 मिन

1938 मिन 0.24

1973

0.08

1992

0.03

1995

0.16

1997

0.15

2003

0.25

2008

0.01

2010

0.15

2014

0.05

2015

0.01

2016.

0.08

2017

0.12

2018

0.05

2081

0.06

2083

0.50

2086

0.16

कुल योग 4.86

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1992

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 33-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(3)

(5)

(4) (2)

(1)

0.53

194 नरवर

झण्डा

शिवपुरी

0.01

201

202

0.33

203

0.01

204

0.23

0.07

205

0.47

206

0.17

209

222

0.30

223

0.07

0.09

224

0.20

226

0.27

227

236

0.04

0.10

243

0.12

244

290/1

0.03

290/1क

0.22

0.03

290/2

0.25

291

0.04

292

0.04

293

294

0.34

295

0.31

0.02

296

0.11

298/2

299

0.05

0.24

324

325/1

0.13

338

0.17

0.20

339

340

0.01

345

0.01

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी .

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 एवं 1 आर उप शाखा के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1993 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

346

0.15

349

0.40

350

0.02

363

0.01

367

0.02

373

0.02

374

0.04

375

0.13

376

0.14

378

0.04

391

0.25

392

0.60

393

0.23

394

0.22

406

0.63

445

0.47

448

0.53

0.24

449

450

0.40

458

0.03

459

0.15

460

0.11

461

0.16

463/1/1

0.22

0.22

463/1/2

463/2

0.21

464

0.01

502

0.02

503

0.09

1058

0.01

1059

0.30

1060

0.30

1062

0.01

1080

0.01

1081

0.01

0.20

1082

1092

0.01

1095

0.22

1096/1

0.01

1096/2

0.01

1097

0.01

0.02

1098

1099

0.03

1100/1

0.03 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1994

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.02

1100/2

1101/1

0.05

0.07

1101/2

0.10

1102/1/1

0.01

1108/1

0.04

1109

0.11

1110

0.01

1111

12.56

कुल योग

(7)

(6)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 34-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

0.12

474

नरवर राँवकलाँ

शिवपुरी

0.11

473

0.13

306

0.17

304

0.05

471

0.10

472

316

0.06

300

0.01

325

0.15

0.03

403

404

0.04

0.02

405

0.09

406

0.08

408

407

0.08

424

0.05

0.10

428

0.06

423

0.05

305

425

0.07

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग करैरा , जिला

शिवपुरी.

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी के आगे ) की शाखा डी-7 एवं उसकी उप शाखाओं के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

1995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(1)

(2)

(3)

(7)

(4)

(5)

(6)

303

0.25

310

0.01

0.01

311

0.14

68

312

0.02

0.01

314

0.07

302

0.17

315

343

0.30

344

0.11

0.02

301

0.03

326

0.02

324

0.24

328

69

0.14

0.09

70

.95

0.01

63

0.12

71

0.10

0.25

62

72

0.02

61

0.35

73

0.02

0.43

46

74

0.09

18

0.35

19

0.09

80

0.05

17

0.20

15

0.24

20

0.27

21

0.17

22

0.10

23

0.10

24

0.02

0.14

.26

27

0.01

429

0.19

433

0.08

431

0.03

0.03

432

0.02

439

438

0.13

440

0.04 1996

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

441

0.19

519

0.05

442

0.11

517

0.02

518

0.20

520

0.04

521

0.04

522

0.16

531

0.04

527

0.02

530

0.03

528

0.04

550

0.05

551

0.17

549

0.12

0.05

556

560

0.13

558

0.11

559

0.13

552

0.02

557

.0.22

555

0.07

329

0.02

342

0.01

333

0.05

334

0.04

0.01

330.

332

0.08

349

0.18

8

0.25

335

0.01

3/6

0.05

3/7

0.12

92

0.20

91

0.05

89

0.02

90

0.06

106

0.09

86

0.03

87

0.05

88

0.04

107

0.17

116

0.23

187

0.15

153

0.08 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

1997 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

185

0.12

163

0.09

156

0.07

155

0.01

157 मि.

0.07

154

0.17

151

0.08

150

0.13

132

0.13

133

0.01

134

0.08

136

0.01

16

0.13

14

0.09

कुल योग 12.04

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-35-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

शिवपुरी

2038

0.10

झण्डा

2039

0.76

2040

0.14

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत समोहा पिकअप वियर के निर्माण हेतु.

2041.

1.10

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी.

2042

0.49

2045

0.66

2046

0.48

2047

0.05

2049

0.05

2051

0.09

2052

0.10

2053

0.04

2054

0.06

2055

0.04 1998

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010'

[ भाग 1 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2056

.0.04

2059

0.10

2060

0.21

2080

0.30

2081

0.10

2083

0.22

2088

0.08

2402

0.36

2410

0.05

2413

0.05

2414

0.06

2415

0.08

2416

0.11

2417

0.21

कुल योग .. 6.13

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-1-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उप अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) इस प्रकरण में लागू किये गये है तथा इस प्रयोजन के लिये अधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1)

तहसील/ तालुका (2)

(3)

(5)

(6)

क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

(4)

(जो अर्जित

किया जाना है )

कोलारस कोटानाका 350

शिवपुरी

_ "_

_ " _

349

0.601 0.175

परिवहन आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर.

एकीकृत जांच चौकी निर्माण कार्य हेतु.

"

"

_"_

348

0.788

"

_"_

346

0.040

325

0.008

"

"

332

0.147

"

345

0.710 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

1999 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) कोलारस

333

कोटानाका

0.036

शिवपुरी

_"_

-"-

334

0.082

"

"

_"_

335

0.157

"

_"_

336

0.063

"

"

_"_

344

0.532

"

_"_

343

0.049

-"

443

0.013

"

"

_"_

0.379

438

435

0.654

"

"

1.529

434

"

"

432/1

0.758

"

"

432/2

0.803

"

432/3

0.726

11

432/4

0.356

430

0.165

"

437

0.323

योग 10.094

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 24 जुलाई 2010

प्र. क्र. अ- 82-2006-07.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तं धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(5)

(6) पथरिया

दमोह

40.31

नदरई (चौपरा)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह ( म.प्र. ).

चौपरा जलाशय ( बांध एवं नहर निर्माण) .

कुल योग 40.31 2000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में एस.डी.ओ. एवं भू-अर्जन अधिकारी , दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 24 जुलाई 2010

क्र. 01 - अ-82-2010-11-सिंध. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

तहसील/ तालुक

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) दतिया दतिया

सेवनी

6.38

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग , करैरा , जिला शिवपुरी.

सिंध परियोजान दायीं तट नहर (महुअर नदी पश्चात ) मुख्य नहर की उप शाखाओं आर एम -13, 15 , 18 एल, एम-17 के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 26 जुलाई 2010

प्र. क्र. 03 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

2001 के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) विदिशा बासौदा

आटस

भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा

0.500 योग 0.500

सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु आने वाली भूमि का अधिग्रहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शरद चंद्र शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

प्र . क्र. अ -82 वर्ष 2009-10-पत्र क्र. 13 - भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) गाडरवारा

नरसिंहपुर

2.771

गोलगॉव खुर्द

कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. संभाग , नरसिंहपुर.

कान्हरगाँव- महगंवा कलॉ- आड़ेगॉव खुर्द सड़क निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन, कार्यालय , गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2009-10- पत्र क्र. 13- भू-अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 2002

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में )

(3)

(1) (2)

(4)

2.308 गाडरवारा दहलवाड़ा

नरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग, नरसिंहपुर.

कान्हरगाँव-महगंवा कलॉ- आड़ेगॉव खुर्द सड़क निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन , कार्यालय , गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. 10167- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधितों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम प.ह.नं.

तहसील/ ताल्लुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(एकड़/हेक्टर में)

ख. नं.

रकबा

(4)

616/1 (1) होशंगाबाद

(2) सोहागपुर

0.15 एकड़ 0.060 हे .

माछा ह.नं. 25 (3)

(5) भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर

(6) तवा नहर निर्माण ग्राम माछा.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 7543- क- भू-अर्जन-2010- प्र.क्र. अ-82-09-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा नंबर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4) सागर

14

सिलापरी

शाहगढ़

प.ह.नं. 43.

(6)

(5)

(7)

2.22

सोना नाला जलाशय योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम सिलापरी.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सोना नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम सिलापरी.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7546 -क- भू-अर्जन- 2010-प्र.क्र.अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

खसरा नंबर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

(4)

28 सागर

शाहगढ़ गूगराखुर्द प.ह.नं. 42.

(6)

(5)

(7)

10.86

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

सोना नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में भू-अर्जन ग्राम गूगराखुर्द.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सोना नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम गूगराखुर्द.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

2004

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 29 जुलाई 2010

प्र. क्र. 39 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) गौरिहार

5.060 छतरपुर

चुकाता

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चुकाता वितरक नहर एवं गोहानी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के चुकाता वितरक नहर एवं गोहानी माइनर का भू-अर्जन कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

पचवरा

17.232 छतरपुर गौरिहार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

1 (5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चुकाटा वितरक नहर एवं महोईकला माइनर नं. 1 हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चुकाटा वितरक नहर एवं महोईकला माइनर नं . 1 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

प्र. क्र. 49- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के प्रद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

गौरिहार

8.570 छतरपुर

सिंहपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवरा वितरक नहर एवं धावा माइनर .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवरा वितरक नहर एवं धावा माइनर हेतु भू- अर्जन कार्य .

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 54 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

गौरिहार

सरवई

56.800 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं . 2 माइनर सहित एवं सरबई वितरक नहर क्र. 1 की सब-माइनर्स.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 माइनर सहित एवं सरबई वितरक नहर क्र. 1 की सब- माइनर्स भू- अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 60 - अ - 82-09-10.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना.

2006

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) गौरिहार रानीखेडा 11.950 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरबई डिस्ट्रीव्यूट्री नं. 2 माइनर सहित एवं रानीखेड़ा माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 माइनर सहित एवं रानीखेड़ा माइनर का भू-अर्जन कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 61 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

बिजासन

1.800 गौरिहार

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की बिजासन बायीं माइनर एवं सरवई वितरक नहर क्र. 1 की सड़वाकोल माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की बिजासन बायीं माइनर एवं सरवई वितरक नहर क्र. 1 की सड़वाकोल माइनर का भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 85- अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य भाग 1 ]

2007

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(4)

(3)

चंदला

चंदला

26.969 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियापुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर चंदला माइनर नं. 1 , 2, 3 एवं सबमाइनर और हर्रई माइनर सिमरिया माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर, चंदला माइनर नं. 1,2,3 एवं सबमाइनर और हर्रई माइनर, सिमरिया माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 86- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

2.656 चंदला

रमझाला

छतरपुर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.

बरियापुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं चंदला माइनर नं. 1 .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं चंदला माइनर नं. 1 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 88 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई 2008

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

20.712 चंदला

बंशिया

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर उमहा माइनर , वंशिया सबमाइनर नं . 1 , 2 हर्रई माइनर की वंशिया सबमाइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर उमहा माइनर, वंशिया सबमाइनर नं. 1 , 2 हर्रई माइनर की वंशिया सबमाइनर का भू-अर्जन कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 89 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

12.037 चंदला

पड़री

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर उमहा माइनर एवं भण्डरी सब माइनर 1 , 2 .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमहा माइनर एवं भण्डरी सबमाइनर 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 91 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

धावा

4.393 छतरपुर गौरिहार

(2)

2009 अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चुकाटा वितरक नहर एवं धावा माइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चुकाटा वितरक एवं धावा माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

प्र. क्र. 52 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) गौरिहार

5.790 छतरपुर

हरवंशपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चकखडेहा डिस्ट्रीव्यूट्री की माइनर हेतु एवं चुकाटा नहर की गोहानी माइनर हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चकखडेहा डिस्ट्रीव्यूट्री की माइनरों एवं चुकाता नहर की गोहानी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 42 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

2010

गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

4.403

गौरिहार

घुरारा

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चकखडेहा डिस्ट्रीव्यूट्री एवं माइनरों हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चकखडेहा डिस्ट्रीव्यूट्री एवं माइनरों हेतु का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 43 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

6.876

गौरिहार दुल्हा देव

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चकखडेहा डिस्ट्रीव्यूट्री एवं माइनरों हेतु .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चकखडेहा डिस्ट्रीव्यूट्री एवं माइनरों हेतु का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 57 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य भाग 1 ]

2011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4)

(3)

0.042 गौरिहार

भानपुर

छतरपुर

0.102

0.144

योग ..

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

-रावपुर माइनर हेतु -लोधिनपुर माइनर हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत रावपुर माइनर, लोधिनपुर माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 93 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) गौरिहार चक सरबई 1.500 छतरपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरबई वितरक नहर की मालपुर एवं चक सरबई माइनर क्र. 1 के भू-अर्जन हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरबई वितरक नहर की मालपुर एवं चक सरबई माइनर क्र. 1 के भू- अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

2012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1

छतरपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010

प्र. क्र. 45 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

2.088 गौरिहार

छतरपुर

उदयपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत नाहरपुर वितरक नहर क्र. 1 , चैन क्र. 0 से 24.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत नाहरपुर वितरक नहर क्र. 1 , चैन क्र. 0 से 24 का भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 46- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

1.822 गौरिहार

छतरपुर

नाहरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत नाहरपुर वितरक नहर चैन क्र. 24 से 45 .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत नाहरपुर वितरक नहर चैन क्र. 24 से 45 तक पर -अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है .

2013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

भाग 1 ]

प्र. क्र. 47 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

3.439

गौरिहार गोबिन्दपुर

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवरा वितरक नहर .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवरा वितरक नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 48 - अ - 82-09-10 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

1.599

चकखडेहा

गौरिहार

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवरा, वितरक नहर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवरा वितरक नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

2014

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 प्र. क्र. 75 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) गौरिहार

5.220 छतरपुर

रामपुरघोषी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत महोबा माइनर की रामपुरघोषी दांई सबमाइनर एवं चकखडेहा वितरक नहर की सबमाइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत महोबा माइनर की रामपुरघोषी दांई सबमाइनर तक एवं चकखडेहा वितरक नहर की सबमाइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 94.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) चंदला

4.20 छतरपुर

सूरजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी जिला छतरपुर ( म. प्र. ).

बरियारपुर बायीं नहर बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत सूरजपुर माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत बछौन माइनर क्रमांक 1 एवं सूरजपुर माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी , लौड़ी में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

2015 प्र. क्र. 95. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) चंदला पंचम नगर

6.375 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी जिला छतरपुर (म. प्र. ).

बरियारपुर बायीं नहर बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत पंचम नगर माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत बछौन माइनर क्रमांक 1 एवं पंचम नगर माइनर का भू-अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 96. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) चंदला

बछौन

13.65 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

( 6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी जिला छतरपुर (म. प्र. ) .

बरियारपुर बायीं नहर बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत बछौन माइनर क्र. 1 एवं बछौन माइनर क्र . 3 .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत बछौन माइनर क्रमांक 1 एवं बछौन माइनर क्र. 3 का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी , लौड़ी में किया जा सकता है .

2016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 प्र. क्र. 97.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) चंदला

5.025

बिलहरी

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी जिला छतरपुर (म. प्र. ) .

बरियापुर बायीं नहर बछौन शाखा के अन्तर्गत बिलहरी माइनर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की बछौन वितरक शाखा के अन्तर्गत बछौन माइनर क्रमांक 1 एवं बिलहरी माइनर का भू-अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लौड़ी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. 931 - भू-अर्जन- 10- प्र.क्र. 21-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

तहसील. ग्राम/नगर

ज़िला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 0.673 खरगोन बड़वाह

(3) आलीबुजुर्ग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मंडलेश्वर मुख्यालय , खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. 929 - भू- अर्जन-10-प्र.क्र. 22- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6) खरगोन

बेलसर

2.798

बड़वाह

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर .

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 932- भू-अर्जन - 10-प्र.क्र. 23- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6) बकावां

खरगोन

5.317

बड़वाह

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर .

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर , जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना , म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

2018

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

[भाग 1 क्र. 930 - भू- अर्जन - 10- प्र.क्र. 24- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में).

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6) खरगोन

सेमरला

0.101

बड़वाह

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्यों. लिमि. मण्डलेश्वर.

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता (सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, (4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 926- भू- अर्जन- 10-प्र.क्र. 25-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6) खरगोन

नगावां

1.552

बड़वाह

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. मण्डलेश्वर,

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय , खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. 927 - भू-अर्जन- 10- प्र.क्र. 26-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिलां तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(4)

(6) खरगोन

10.477

(3) मर्दाना

बड़वाह

(5) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.

महेः जल विद्युत् परियोजना कें डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 928 - भू- अर्जन-10- प्र.क्र. 27-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

4

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन महेश्वर

6.268

जलूद

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म.प्र.रा.वि.मं, मंडलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2020

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 अगस्त 2010

भू-अर्जन- प्र.क्र . एफ.10- पत्र क्र. 664- भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4) 0.687 (1) सतना

(3) बघेड़ी

(2) रघुराजनगर

* भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सतना-जिगनहर पहुंच मार्ग एवं पुल निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , तहसील रघुराजनगर.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 665- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

'जिला

(2)

(3)

शेरगंज

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (4) 1.434 (1) सतना रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सतना-जिगनहर पहुंच मार्ग एवं पुल निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी , तहसील रघुराजनगर.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 666- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(4) 0.120 (1) सतना

(3) जिगनहर

(2) उंचेहरा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उंचेहरा/नागौद.

(6) सतना- जिगनहर मार्ग पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2021 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व

विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 6486 - भू-अर्जन - 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत' अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

चौरई

छिन्दवाड़ा

दिलावर मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

0.353 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .

ग्राम- रगड़ा ब. नं. 244 प.ह.नं. 34 रा.नि.मं. चॉद.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना, संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा मुख्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2022

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मनावर , दिनांक 4 अगस्त 2010

क्र. 1480- वाचक- प्र.क्र. 08-अ-82-2009-2010.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

धार

मनावर

(4) 1.320

(3) लंगूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.

ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर की आर.डी. क्र. 138725 मी. से 14200 मी. तक के नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1478 -वाचक- प्र.क्र. 09- अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) मनावर

धार

* सिरसाला

0.732

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.

ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर की आर.डी. क्र. 135990 मी . से 138700 मी. तक के नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2023

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 25 जून 2010

क्र. भू- अर्जन-4-( अ-82 ) -09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

तहसील-निवास

(ख)

(ग ) ग्राम- कोबरीकला, प.ह.नं. 36

लगभग क्षेत्रफल-16.85 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

304

0.47

337

0.09

338

0.25

343

0.39

336

0.48

331

0.29

341

0.15

342

0.72

378

0.44

345

0.13

376

0.28

306

0.62

375

0.31

351

0.18

300

0.27

299

0.19

332

0.52

333

0.37

346/1

0.40

(2)

(1)

0.40

346/2

346/3

0.40

0.10

344

0.48

350

0.30

355

367

0.04

420

0.13

0.09

421

422

0.24

0.80

294

423

0.14

0.42

424

0.35

302

0.21

303/2

0.22

298

295

0.05

308

0.10

0.21

303/1

380

0.05

427

0.03

381

0.23

382/1

0.33

390

0.19

0.26

389

265/10

0.10

265/12

0.19

0.19

265/11

265/13

0.18

0.05

265/14

265/2

0.20

265/3

0.18

0.30

89

214

0.10

247/1

0.40

0.46

215

216

0.14

222

0.25

0.28

225

273

0.30

0.25

274

0.40

441/276 2024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(1)

(2) 277

0.05 100

0.22 99/1

0.12 99/2

0.12 247/2

0.05

योग .. 16.85 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोबरीकला जलाशय के अन्तर्गत बांध, वेस्टवियर व नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मण्डला, दिनांक 27 जुलाई 2010 क्र. भू- अर्जन- 7- ( अ -82 )-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- मण्डला

(ग) ग्राम - खम्हरिया , प.ह.नं. 56 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टर .

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2) 79

0.31 80/3

0.19 80/1

0.37 81

0.48 80/2

0.35 योग .. 1.70 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खम्हरिया जलाशय - वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. 9413-भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-सरदारपुर

(ग ) ग्राम- चोटियाबालोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.808 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1) 1159

0.808

योग . 0.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पाना तालाब निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 9418 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

( ख ) तहसील- सरदारपुर भाग 1 ]

2025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(ग ) ग्राम- हनुमंत्याकाग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.256 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

314

0.222

319

0.015

320

0.138

324

0.210

339/1

0.066

339/2

0.072

340

0.210

341/1

0.010

342/1

0.111

348

0.027

368

0.015

405

0.160

1.256

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 9423 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम-रिंगनोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1) 989/1

0.150

योग 0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हनुमानखेड़ा तालाब योजना के सिपेजड्रेन निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 9429 - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- सरदारपुर

(ग) ग्राम-फुलगांवड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

870/1

0.500

870/3

1363

0.545 0.360

योग .. 1.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- गोविन्दपुरा तालाब योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 9439 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- सरदारपुर 2026

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(ग ) ग्राम- गोंदीखेड़ा ( अमझेरा)

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.805 हेक्टर .

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) (1)

0.222 65/1/2

0.066 66

0.133 67/3

71/1

0.122 72

0.067 73/1

0.083

0.028 80

0.055 81

82/1/1

0.083

0.072 82/1/2

82/2

0.100 92/1

0.066 92/2

0.055 92/3

0.022 98/1

0.055 98/2

0.055

0.138 102

103

0.360

0.016 104/1

142

0.083 146

0.055 147

0.105

0.010 148/1

0.055 148/2

149

0.083

0.222 153

0.111 164

0.166 166

0.050 168

0.067 169

योग 2.805 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- दौलतपुरा तालाब की नहर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन 'उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 19 जुलाई 2010

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2008-09 कले. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पंद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग) नगर/ग्राम- अमझेरा (इमझरा )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हैक्टर में )

(2)

(1)

16/1/3 में से

0.230 योग . 0.230

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- एप्रोच एवं स्पिल चेनल ( स्पिल बैंक ) योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

प्र. क्र. 03 - अ-82 वर्ष- 2006-07-पत्र क्र. 13- भू-अर्जन- 2009- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की भाग 1 ]

2027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग) नगर/ग्राम-मोहड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.000 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

60/2

61/2

0.081

62/2

60/1

0.020

57/1

0.072

58/1

57/3

58/3

0.72

57/2

0.28

58/2

41/2

0.180

22/1

24

0.120

25

0.238

0.619

26/2, 27

26/1

0.101

29/4

0.036

16/1 ण

0.162

16/1 ड

0.081

16/1 क

0.081

16/1फ

0.081

16/1 ग

0.028

2.000

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पलोहा से नीलकुण्ड सड़क निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 04- अ-82 वर्ष 2006-07- पत्र क्र. 13 - भू-अर्जन- 2009- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-नरसिंहपुर

(ख) तहसील -गाडरवारा

(ग) नगर/ग्राम- आड़ेगांव खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.651 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

77

0.052

78

0.024

0.028

88/1,2

82/3

0.028

83/3

84

0.169

86

0.040

87

0.092

82/2

83/2

0.024

30/1-2

0.040

32/1

0.073

33/1

1/1-2

0.081

योग 0.651

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सूखाखेरी से आड़ेगांव खुर्द रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन कार्यालय , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 05- अ-82 वर्ष 2006-07- पत्र क्र. 13- भू-अर्जन-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

2028

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग) ग्राम-देगंवा

लगभग क्षेत्रफल-0.995 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

2/1

0.045

0.012

2/2

61/1-2

0.101

0.076

3

4/1

0.012

0.024

60

0.097

59/1

4/2

0.036

5/1

0.008

0.081

5/2

5/3

0.032

9/1-2

0.032

0.056

11

15-16

0.068

0.121

58/1-2

13/2

0.068

19/1

0.081

0.045

19/2

0.995

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करपगांव- खमरिया- आमगांव सड़क निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय , गाडरवारा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 06- अ-82 वर्ष 2006-07- पत्र क्र. 13- भू-अर्जन- 2009-- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग) नगर/ग्राम-करपगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

467

0.026

0.012

459,464

0.049

468

465/1

0.012

466/1

465/2

0.040

466/2

0.028

458/3

458/4

0.024

458/1

457

0.041

0.048

454/1

0.048

454/2

444

0.024

440/1

0.081

441

442

443

445/1

0.065

448/2

0.065

448/1

0.028

450

योग . 0.0591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- करपगांव- खमरिया- आमगांव सड़क निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय , गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 जुलाई 2010

क्र. 6236- प्रस्तु./भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के भाग 1 ]

2029

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकतां है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ). भूमि का वर्णन-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क )

(ख) तहसील- हर्रई

(ग)

रा.नि.मंडल हर्रई . नगर/ग्राम- ग्राम बरूल , प.ह.नं. 18, ब.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल-03.908 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा क्रमांक

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

125/1

0.180

127

0.375

121

0,090

118/3

0.225

117/3

0.135

95/6

0.068

95/8

0.180

81/5

0.080

92/6

0.255

0.095

94/1

94/2

0.095

54/1

0.112

54/2

0.112

52

0.315

51/3

0.155

60

0.180

61/1

0.180

50

0.158

38/2

0.225

0.220

38/3

35/3

0.090

40/1

0.068

78/1

0.135

81/2

0.180

योग 03.908 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पापडा जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का ( नक्शा) (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6237- प्रस्तु/भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

तहसील- हर्रई

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- साठिया, प.ह.नं. 18 , ब.नं. 81 रा.नि.मंडल हर्रई.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-02.213 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

क्रमांक (1)

284/1

0.923

0.202

241/1

243/4

0.068

i

0.090

244/1

0.540

244/2

245/2

0.270

247/1

0.120

योग .. 02.213 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

2030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ),कानिरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) कानिरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 6238 - प्रस्तु./भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- हर्रई

(ग) नगर/ग्राम-साजवा, प.ह.नं. 21 , ब.नं. 80 रा.नि.मंडल हर्रई.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-02.968 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

लगभग क्षेत्रफल खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

26/3

0.180

160/2

0.112

87/2

0.157

0.157

87/7

86/1

0.360

84

0.090

0.135

145

[ भाग 1 (1)

(2)

144/1

0.180

159/2

0.090

173/2

0.360

160/1

0.270

158/2

0.090

159/1

0.135

0.225

176/3

175

0.157

27

0.270

योग 02.968 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्र पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का ( नक्शा) (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , जलसंसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. 34-08-09 - भू-अर्जन-2009. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, भाग 1 ]

2031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

खसरा नंबर

इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि अर्जन हेतु

आवश्यकता है :-

(1)

अर्जित रकबा (हें. में) (2)

अनुसूची

54/1

0.098

( 1 ) भूमि का वर्णन-

4.626

56/1/1

56/2/1

0.344

(क) जिला- शिवपुरी

56/5/1

0.429

(ख ) तहसील-कोलारस

56/3/1

0.284

(ग) नगर/ग्राम - जगतपुर

56/4/1

0.308

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.272 हेक्टर .

57/1

1.602

खसरा नम्बर

60/1

0.571

60/2

0.571

रकबा (हैक्टर में ).

60/3

0.570

(1)

(2)

60/4

0.570

175/1/2

0.105

61

0.543

0.073

175/2/2

63

0.757

175/3/2

0.094

64

0.324

65

0.530

0.272

योग

66/1

1.910

67/1

0.785

0.300

68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- कोलारस गणेशखेड़ा मार्ग का निर्माण हेतु.

69

0.563

981

0.571

787

0.320

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

988/1

1.068

988/2/1.

0.077

989

1.931

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

990

0.275

991

0.688

992

0.178

993

1.420

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

0.682

995/1

995/2

0.682

छतरपुर , दिनांक 27 जुलाई 2010

योग .. 23.577

(2) बरियापुर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

बिजावर, दिनांक 29 जुलाई 2010 अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- राजनगर

(ग) ग्राम -डहर्रा

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-23.577 हेक्टर.

क्र. 17- अ-82 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह 2032

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील- बिजावर

(ग) नगर/ग्राम पंचायत-डारगुवां

2.545 हेक्टर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-

2.545 1.निजी भूमि

निरंक 2. शा. भूमि

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2) (1)

351/2

0.200 352

0.090 418

0.050 420

0.040 500

0.250 501-

0.060 502

0.080 504

0.050 280

0.100 281

0.110

0.010 286

302

0.120

0.150 304

0.050 670

507

0.040 510/2

0.050

0,100 512

513

0.120

0.005 514

516

0.030

0,020 552/1

0.055 557/4 क

.553/मिन-1

0.060

0.060 553/मिन-2

0.060 553/मिन-3

577/2

0.060 285

0.060 556/4ख

0.040 577/4क

0.050 557/2

0.055

0,050 577/3

671

0.090

0,150 682

0.030 684

योग 2.545 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-डारगुवां तालाब एवं नहर के वेस्टवियर के भराव हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. 6 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- ईशानगर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.100 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.100

2947

योग .. 0.100

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रजिया तालाब की नहर हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8-अ- 82- भू-अर्जन- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

(ग) नगर/ ग्राम- बूदौर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -1.979 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

रकबा (हे. में) (2)

198/1/2

0.526

199/1/1

0.202

200

0.040

201/1

0.161

208/1

0.364

209/1

0.121

212

0.121

213

0.121

216/1/1

0.202

216/1/2

0.121

योग .. 1.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब की नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 9 - अ-82- भू-अर्जन-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- चौका

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमिं -0.952 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1710/1/1

0.040

1713/1

0.202

1718

0.040

1720

0.202

1721

0.040

1739/2/3

0.267

1741

0.161

योग .. 0.952

2033 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- मगरार तालाब की नहर हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम-श्यामरीपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -3.030 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

72/4

0.070

73/1

0.140

107

0.200

108

0.230

109

0.140

110

0.190

112

0.040

113/1

0.115

113/2

0.115

168/1

0.286

169/2

0.140

170

0.110

184

0.133

185

0.140

187

0.081

203

0.400

204/1

0.015

204/2

0.015

205

0.430

207

0.040

योग 3.030

( 2 ) तैदुआ तालाब की नहर के लिये अर्जित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर में किया जा सकता.

2034

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

छतरपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010 क्र. 21 - भू-अर्जन-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- वकस्वाहा

(ग) नगर/ ग्राम- सैड़ारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.864 हेक्टर.

18.864 (1 ) निजी भूमि

निरंक (2) शास. भूमि

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2) (1).

1.073 952

0.485 955/1

955/2

0.485

0.756 956/1

0.756 956/2

956/3

0.753 964

2.250

0.334 966/1

0.334 966/2

966/3

0.333

0.334 966/4

966/5

0.334 966/6

0.333 967/2/1

0.111 967/2/2

0.111

0.223 967/2/3

968/1

0.385

0.385 968/2

0.202 969/2/1

969/2/2

0.202

0.405 969/2/3

973

2.231 983/2/1

0.269

0.269 983/2/2

983/2/3

0.271

1.052 983/3

1.518 983/4

(1)

(2)

0.303

984/1/1

0.303

984/1/2

0.608

984/1/3

0.584

984/2/1

0.291

984/2/2

0.136

984/2/3

0.292

984/3/1

0.153

984/3/2

योग .. 18.864

(2 ) . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- खिरियां बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26- भू-अर्जन-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बड़ामलहरा

(ग) नगर/ग्राम- देवपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-20.130 हेक्टर.

20.130

(1 ) निजी भूमि

निरंक

(2) शास. भूमि

खसरा नं .

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

923/1

1.000

0.202

923/2

0.202

923/3

923/4

0.809

924/2/1

0.143

0.990

924/2/2

1.023

924/4/1

924/4/2

0.445.

926/2/1

0.202

926/2/2

0.100

0.040

927/2

927/3

0.040 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(1)

(2)

928

0.866

929

0.032

930

1.736

931

0.745

932

1.129

933

0.393

936

0.437

937

1.000

938

1.000

939

0.555

940/1

0.405

941

0.555

948/2

0.303

949/1

0.432

949/1/2

1.000

949/2

0.607

951

0.494

952

0.583

953

0.093

954

0.267

956

0.231

957

0.032

958/1

0.414

958/2

0.395

959

0.368

960

0.462

961

0.400

योग .. 20.130

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कुसमाड़ तालाब के भराव हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिंबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 28 जुलाई 2010

प्र. क्र. 01- ( अ -82 )-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

2035 के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायेसन

(ख) तहसील/तालुका- सिलवानी

(ग) नगर/ग्राम- आमापानी कलां, प. ह. नं. 18, (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.48 एकड़.

खसरा नम्बर

रकबा (एकड़ में)

(1)

(2)

63/3/3/2

0.21

63/3/4/2

0.21

63/3/3/1

3.65

63/3/4/1

3.41 योग ..7.48

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- कृषि मंडी निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. क्यू- कलेक्टर- कोर्ट- राजस्व 1-2008-09- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - भिण्ड 2036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(ख ) तहसील-लहार

(ग) नगर/ ग्राम-गेंथरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में)

(1)

(2)

619

0.15 योग .. 0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आलमपुर सब - माईनर की टेल सब- माईनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , लहार एवं कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर नहर निर्माण संभाग क्र. 10 लहार के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- कलेक्टर- कोर्ट- राजस्व 2-2008-09- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील-लहार

(ग) नगर/ग्राम- रजरापुरा

लगभग क्षेत्रफल-1.10 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

141

0.07

140

0.53

1.35

0.41

132

0.09

योग .. 1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आलमपुर सब- माईनर की टेल सब- माईनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लहार एवं कार्यपालन यंत्री,

[भाग 1 भाण्डेर नहर निर्माण संभाग क्र. 10 लहार के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. 8232 - अ- 82 - वर्ष 2009-2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बालाघाट

(ग) ग्राम-लामता, प . ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.734 हेक्टर.

खसरा नम्बर

संपत्ति

रकबा (हे. में )

(1)

(3)

(2) अशासकीय भूमि

1 मकान

0.032 0.011

229 230/1,2

2 मकान, 2 कुआं 235

1 मकान

0.002, 1/2

236

0.006

2 मकान 239

0.031

1 मकान

0.024

240

1 मकान 248

0.020

1 मकान 1 कुआं 250/2

0.008

1 मकान 250/1

0.014

1 मकान 251/1

0.010

1 मकान 251/2

0.003 , 1/2

1 मकान 342

0.013 , 1/2 2 मकान 1 कुआं 146

0.064

1 पानी टंकी 147

0.028

151

0.081

150/1

0.061

1 मकान 148/2

0.020 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2010

2037 (1)

(2)

(3)

150/4

0.053

155/2

0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बोनकट्टा सादा बोडी मार्ग के पनघट नाले पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

155/1

0.024

1 मकान, 1 कुआ

163

0.008

5 दुकानें (छोटी)

0.596

योग .

( 3 ) भूमि का नवशा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण उप संभाग , बालाघाट में किया जा सकता है .

शासकीय भूमि

261/1

0.112

2 मकान

261/2

0.024

1 स्कूल, 1 ग्राम पंचायत भवन

339

0.004

योग . 0.140

कुल योग . 0.734

क्र. 8234- अ- 82- वर्ष 2009-2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बालाघाट से जबलपुर नेरो गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित हेतु.

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-कटंगी

(ग) ग्राम- बम्हनी-प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.233 हेक्टर .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग , बालाघाट में किया जा सकता है.

खसरा

रकबा

(हे. में)

नम्बर (1)

(2)

306/2

0.242

184/5

0.028

307/7

0.154

2/1झ

0.202 क्र. 8233- अ-82- वर्ष 2009-2010-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

608/38

0.607

622/20

अनुसूची

योग .. 1.233 ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील-कटंगी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- राजीव सागर परियोजना के अतंर्गत बम्हनी वितरक नहर के निर्माण ( अतिरिक्त भूमि ) के लिये.

ग्राम- चितेवानी-प . ह. नं. 19 (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी में किया जा सकता है .

(1)

(2)

39/1,3

0.041

39/2

0.032

42, 43

0.113

योग 0.186

क्र. 8235- अ- 82- वर्ष 2009-2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 2038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2010

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-कटंगी

(ग ) ग्राम- बाण्डारेवा-प. ह. नं. 02 .

लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टर. (घ )

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

196/1

0.040

198/3

0.012 योग 0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कन्हडगांव बाण्डारेवा मार्ग के अंतरा नाले पर सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण उप संभाग, बालाघाट में किया जा सकता है .

क्र. 8236- अ- 82- वर्ष 2009-2010 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम-गोसाईटोला- प. ह. नं . 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.262 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

21/8

0.162

19/1

0.040

21/2

[भाग 1 (1)

(2)

0.060

11/14,15

योग .. 0.262

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गर्रा- गुसाई सादाबोडी मार्ग के गर्रा नाले पर सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण उप संभाग , बालाघाट में किया जा सकता है .

क्र. 8237 - अ- 82- वर्ष 2009-2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम-कोसुमबा- प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.181 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

36/1

0.101

42/7

0.040

60/2

0.040

योग .0.181

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कोसुम्बा कन्हडगांव मार्ग के अंतरा नाले पर सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण उप संभाग , बालाघाट में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 August 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-08-13.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-08-13.33.Ordinary.