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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 03 September 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-09-03.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शासन

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2010- भाद्र 12 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

(4) उपरोक्तानुसार श्री अजीत केसरी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1985 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम तथा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के प्रभार से मुक्त होंगे. अब श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1985 ) की मूल पदस्थापना प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर मानी जावेगी.

क्र. ई. - 1-330-2010-5- एक. श्री सेवाराम, भाप्रसे ( 1984 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 5 ) राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के असंवर्गीय पद कोको प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों के अनुसूची- II में सम्मिलित प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री सेवाराम , भाप्रसे ( 1984 ) द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचनं जैन, भाप्रसे (1984 ),984 ), प्रमुख सचिव, 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

(3) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त-सह- संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने

2225

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

2226

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्र. एफ-1 (ए) 111-86- ब-2- दो.- इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-38-2010-ब-2- दो, दिनांक 9 अप्रैल 2010 द्वारा श्री संजय चौधरी , भापुसे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण , म. प्र. भोपाल को दिनांक 3 अप्रैल 2010 से दिनांक 10 अप्रैल 2010 तक की अवधि में व्यक्तिगत यात्रा पर, दुबई ( यू.ए.एस. ) प्रवास की निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(2 ) राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश के तारतम्य में श्री संजय चौधरी , को दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2010 तक, कुल सात दिवस के अर्जित अवकाश का लाभ दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल 2010 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(3 ) श्री संजय चौधरी , भापुसे, के उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ-1 ( बी) 73-4- बी-4- दो. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परीणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100 + 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे . अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे:-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 (2)

(1) 2

02

(3) श्री विनायक शर्मा , 6 मुरार इन्क्लेव , गोला मंदिर ग्वालियर म. प्र. पिन-474005.

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवायें समाप्त की जा सकेगी.

( 3 ) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शास्ति होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकरं बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग- पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उससे वसूली की जावेगी.

( 5) राज्य शासन के अधीन दिनांक1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होंने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

(6 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

अभ्यर्थी का नाम

एवं पता

क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.

(1) 1 (2) 01

(3) श्री महेश कुमार पाराशर, एफ 21 न्यू चम्बल कालोनी स्विर स्टेट के समीप यूनिवर्सिटी रोड ठाठी रोड ग्वालियर म . प्र . पिन -474011 (7 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. " बॉण्ड" का प्रारूप संलग्न है , जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा .

(8 ) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भाग 1 ]

2227

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

फा. क्र . 3 (ए) 1-2001- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

फा. क्र. 1 ( बी) 15-2004- इक्कीस ब( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री जीवनसिंह पटेल पुत्र स्व. श्री हरीराम पटेल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के अति. लोक अभियोजक पिपरिया नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2010

फा . क्र. 1 (बी) 31-2004-इक्कीस - ब( दो ) संशोधन. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2009 के अनुक्रमांक 1 से 6 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

(1) श्रीनिर्मल मंडलोई, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(2) श्री गजराज सिंह सोलंकी, अति. शासः अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(3) श्रीमती ज्योति तोमर, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11- 2011 तक.

(4) श्री हेमन्त मुंगी , अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर , दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(5) श्री राघवेन्द्र सिंह बेस, अति. शांस. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11- 2011 तक.

(6) श्री दिनेश हार्दिया, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 8-7-2009 से तीन वर्ष 7-7-2012 तक. उपरोक्तानुसार पढ़ा जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. डी- 15-27-2010- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, व्यापार तथा खाद्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13 दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा जिला मन्दसौर में स्थापित कृषि उपज मंडी समिति नीमच , मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान पर बनी समस्त संरचना, अहाता , खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रागंण घोषित करती है:-

स्थान

नगर पालिका नीमच तहसील नीमच जिला नीमच के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 3.900 हेक्टर भूमि का क्षेत्र : -

खसरा क्रमांक

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) (1)

(2)

3.900 1 बगीचा नं. 25. की भूमि

कुल योग 3.900 2228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

जिसकी सीमाएं

उत्तर में

केन्द्रीय विद्यालय परिसर.

वर्तमान मंडी प्रांगण.

दक्षिण में

नगरपालिका की जमीन.

पूर्व में

पश्चिम में

नगरपालिका की जमीन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र.डी- 15-27-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal , the 25th August 2010 No. D - 27-2010 - XIV - 3 - In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structrues , enclosoure , open places or locality in the market area for which a market at Neemuch in Neemuch District has been established by the Commerce and Food Departments Notification No. 145/13 , dated 9th June , 1953 shall be the market yard namely:-

PLACE

An area of 3,900 Hecotrs land of bellow mentioned Khasra number at Nagar Palica Neemuch in Tehsil Neemuch of District Neemuch .

S.No. (1)

Khasra No. (2)

Area (In Hectors ) (3)

1

3.900 Land of Garden No. 25

3.900

BOUNDED BY

Yard of Central School .

On the North by

Present Mandi Yard .

On the South by

[भाग 1 On the East by Land of Nagar Palica .

On the West by Land of Nagar Palica.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , B. S. BAGHEL, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. डी- 15-27-2010-चौदह-3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र नीमच के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:-

क्षेत्र

( 1 ) नगर नीमच, तहसील नीमच , जिला नीमच की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः-

(1 ) डूंगलावदा, ( 2 ) जयसिंहपुरा, ( 3 ) हिगोरिया, (4) जमुनिया कला , ( 5 ) चौथाखेड़ा, (6 ) दुल्हाखेड़ा, (7 ) मालखेड़ा, ( 8 ) बरूखेड़ा, (9 ) चंगेरा , ( 10 ) लेवड़ा, ( 11 ) रामनगर, (12) धनेरियाकला, ( 13 ) तेलनखेड़ी, ( 14 ) जैतपुरिया, ( 15 ) बागपिपलिया, ( 16 ) झांझरवाड़ा, (17) लांछ-लखन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र.डी- 15-27-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

2229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

Bhopal , the 25th August 2010

No. D-- 15-27-2010 - XIV - 3- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare vide this department notification even number dated 25the August 2010 the following area of Neemuch shall be market yard namely :-

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Palica Neemuch in Tehsil Neemuch of District Neemuch .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5. Kilometers from the market yard namely.

(1) Dunglavada , (2) Jaisinghpura, (3 ) Hingodiya , (4) Jamuniya Kala , (5) Chouthakheda, (6) Dulhakheda , (7) Maalkheda , (8) Barukheda, (9 ) Changera , ( 10) Levda, ( 11) Ramnagar , ( 12 ) Dhaneriyakala , (13) Telankhedi , ( 14) Jaitpuriya , ( 15) Baagpipliya , ( 16 ) Jhanjharwada , (17) Lanch - Lakhan .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

B. S. BAGHEL , Addl . Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , मुख्य अभियन्ता ( विद्युत् सुरक्षा ) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक, क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्र अ.मं. - 6861 - विठे- निरस्त- 2010-11-1604- मु.अ.:-निम्नलिखित " अ " श्रेणी विद्युत् ठेकेदारों के यहां कार्यरत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति निलम्बित हुई. विनियम 26 ( 2 ) के तहत पुनः दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं किये जाने तथा लगातार 6 माह तक अनुज्ञप्ति निलम्बित रहने के कारण विनियम 26( 2 ) ग के तहत अनुज्ञप्ति पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः निम्नांकित विद्युत् ठेकेदारों की कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट उनके पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से अमान्य है :-

वि.ठे. का नाम व पता

स. क्र.

(2)

(1)

1 मे. पायोनियर इलेक्ट्रानिक्स, 12-ए, इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, इन्दौर. ( म. प्र. )

2 श्री जितेन्द्र सिंह, मे. अभिषेक इलै . वर्क्स , ए -12 , आसरा एवेन्यु, कमला नगर, इन्द्रपुरी , भोपाल ( म. प्र. )

3 श्री पुष्कर राज सचदेवा, इतवारा रोड, होशंगाबाद ( म. प्र. )

4 श्री राज राजेश्वर सिंह गौर , प्रो. गौर लाइट हाउस , एन -10 प्रियदर्शिनी नगर, सरकूलर रोड, शिवपुरी. (म. प्र. ) .

अनुज्ञप्तिक्र.

(3)

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने की तिथि (4)

23/1166

22-11-2009

20-6-2009 28/1279

18-6-2009 32/1546

30-7-2009 5/1703 2230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

14/1837

4-8-2009 5 श्री आर. के. राय , मे. आर. के. राय, कमलेश कुंज, नरसिंहपुर, उमरिया, (म. प्र. )

6

1-6-2009

यूएस./1853

मे. पायोनियर पावर इंजीनियरिंग लिमि. सी.-43, श्री प्रताप भवन, तृतीय मंजिल, नबल किशोर रोड, लखनऊ (उ. प्र. ) .

23/1887

31-1-2010 7 श्री सुदर्शनसिंह धाकड़ आ. श्री मूलचन्द धाकड़ , 677, राजीव आवास विहार, स्कीम नं. 114, इंदौर (म. प्र. )

8

03/1935

12-1-2010 श्री बृजेश शर्मा, पी.एण्ड.टी. कालोनी के पास , ठाठीपुर, ग्वालियर ( म. प्र. ) .

28/1975

25-1-2010 9 श्री शिवम् बिहारी इन्टरप्राइजेज , जी-2/111 , गुल मोहर कालोनी , भोपाल (म. प्र. )

28/1994

12-10-2009 10 श्री मृत्युंजय गुहा, मे. आर. एम. इन्टरप्राइजेज, इलआईजी-93, राजीव नगर, बी- सेक्टर, अयोध्या फेस -3 , भोपाल.

23/2003

31-12-2009 11 श्री नन्द कुमार ढोले, 18/ ए, ब्रज बिहार, वैशाली नगर के पास , इन्दौर.

18/2007

20-11-2009 12 श्री रजत मीतल, 72, दशहरा मैदान , उज्जैन (म. प्र.) .

13

05/2044

28-7-2009 श्री नीरज श्रीवास्तव आ. श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव , मोती बाबा मंदिर के पीछे , फिजीकल रोड, शिवपुरी (म.प्र. ).

14

16/2057

15-12-2009 श्री आशिष व्यास आ. श्री लीलाकांत , म. नं. 10, नीमच रोड, मनासा, नीमच ( म . प्र. ).

15

03/2135

20-11-2009 कु. रूपिन्दर जीत कौर भल्ला, एच-17/18, साईट नं. 1 , सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र. ) .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

16 श्री मोहनलाल आहूजा, द्वारा आहूजा इलै . एण्ड रेडियोज, 128/6, दरभंगा चौक, शहडोल ( म.प्र. ) .

17 श्री दीपक राव आ. श्री गंगाधर सोनटके, 20, भागीरथपुरा, इन्दौर ( म.प्र. ).

18 श्री नामदेव गायकबाड़ आ. श्री विठ्ठलराव जी , प्रो. एन. जी. इलै. एण्ड कॉन्ट्रेक्टर्स, बी एम -189 , हाउसिंग बोर्ड कालोनी , पीथमपुर, धार ( म.प्र. ) .

19 श्री साबूखान, वन खण्डेश्वर स्कूल के पास , डबरा ग्वालियर ( म.प्र. ).

20 श्री राजकुमार, प्रो. राज इन्टरप्राइजेज , 602- डी-17 , वार्ड -3 , मैहरोली, नई दिल्ली

21 श्री सुभाष सिंह भदौरिया आ. श्री जौहरी सिंह, ग्राम मानहढ, जिला भिण्ड (म.प्र. ) .

22 मे. एस. आर . ग्रुप, ज्योति भवन के पास, मिश्रा भवन, सागर (म.प्र. ) .

23 श्री रौनक हुरकर प्रो . श्रीकटरा इलै . कां. , सर्वोदय चौराहा , बीना, जिला सागर (म.प्र. ) .

24 श्री बैंकटेश्वरसिंह रघुवंशी आ . श्री सूरजप्रकाश, आनन्दपुर रोड, लटेरी, विदिशा (म.प्र. ) .

25 श्री मोहम्मद हसन , प्रो. नेशनल एलिवेटर्स, 16 नूरमहल रोड, भोपाल.

26 श्री प्रेम कुमार, प्रो. एन. ई. एम. इंजीनियर्स, ए-1 / 23 , सेक्टर -7, रोहनी , दिल्ली.

27 श्री जीतमल रूवाला आ. श्री जगन्नाथ, ग्राम रूपादेल , पो . मन्डावर, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) .

28 श्री रामराजासिंह यादव आ. श्री रघुवीरसिंह , ग्राम पीरोठ , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .

29 श्री भेरूसिंह तमोलिया, ग्राम मोलाखेड़ी, इछावर, सीहोर ( म.प्र. ) .

2231 (3)

(4)

14/2218

20-11-2009

23/2257

27-8-2009

22/2293

13-12-2009

03/2322

7-2-2009

19-11-2009

यूएस/2332

02/2339

1-11-2009

9/2344

31-7-2009

09/2372

31-7-2009

27/2380

15-12-2009

28/2386

12-7-2009

2-7-2009

यूएस/2508

31/2587

9-7-2009

05/2688

10-10-2009

29/2693

31-3-2009 2232

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(2)

(1)

30 श्री मनोज श्रीमाल, बादल इन्टरप्राइजेज, बोहरा मस्जिद चौक, गुना.

31 श्री दिनेश नागर, 1 -एफ सी वैभव नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर.

32 श्री ओमप्रकाश कौशल, प्रो. कौशल इलै. , नगरपालिका के पीछे , महू, नीमच रोड, पीथमपुर, धार ( म.प्र. ) .

33 श्री भूपेन्द्रनाथ सिंह, प्रो. मे. स्टार इलै. , मेन रोड, बैढन , सीधी ( म.प्र. ) .

34 श्री रिग्वेद मिश्रा, पोस्ट आफिस के पास , घोघर, रीवा ( म.प्र. ) .

35 श्री दिलीप तारन, हनुमान नगर, बिरला नई बस्ती , पोली. कालेज के पास, सतना (म.प्र. ) .

36 श्री अभिषेक कौशल आ. श्री दूलनदास , 63/13 , अभिषेक नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र. ).

37 श्री राजेश कुमार शर्मा आ. श्री रामलखन शर्मा, रामानुज कालोनी, वाण गंगा रोड, संतोष शुक्ला के पास, शहडोल ( म.प्र. ) .

38 श्री प्रमोद कुमार सक्सेना आ. श्री शिवचरण सक्सेना , ब्यावरा , राजगढ़ ( म.प्र.) .

39 मे. सौमया इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल वर्क्स, उर्रहट, जिला रीवा (म.प्र. ) .

40 मे. केम्ब्रीज इण्डस्ट्रीज , एलआई वाटर टंकी के पास, सिंगरौली, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

41 श्री भोपाल सिंह पवार आ. श्री कमलासिंह पवार, ग्राम रिठवाड, नसरूल्लागंज, सीहोर ( म.प्र. ) .

42 श्री नागाजी ट्रेड लिंक, प्रो. श्री रमेशचन्द्र झा, गांधी नगर, पोरसा , मुरैना.

43. मे. आंतरिक, 2 , अरिहन्त काम्पलेक्स, रिंग रोड नं. 1 , रायपुर ( छ.ग. ) .

(4)

(3)

06/2746

16-2-2009

28-2-2009

23/2765

14-2-2009

22/2768

23-3-2009

15/2787

13/2795

28-2-2009

9-6-2009

12/2796

30-4-2009

18/2798

14/2803

13-4-2009

4-6-2009

31/2813

26-2-2009

13/2820

17-5-2009

15/2829

8-5-2009

29/2834

1/2854

30-8-2009

30-5-2009

यूएस/2870 भाग 1 ]

2233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1 )

(2)

44 श्री शोएब खान , ब्रो. एस. के. इले. , 17 सेन्ट्रल लायब्रेरी ग्राउण्ड, इतबास , भोपाल (म.प्र. ) .

45 श्री भूषेन्द्र शर्मा आ. श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा, कायस्थ मोहल्ला, बड़ोद, जिला शाजापुर (म.प्र. ) .

46 श्री कृष्णकांत पाठक, 147/1 , मनमौहन नगर, जबलपुर ( म.प्र. ) .

47 जय अम्बे कंसट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री दाताराम शर्मा, कन्हैया ज्वेलर्स, अम्बा, मुरैना.

48 मै. ट्रेडिंग इंजीनियर्स, 560 , सदर बाजार, झांसी ( उ.प्र. ).

49 श्री रामदयाल धाकड़, ग्राम परेवा, पो. टोडस, जिला गुना (भ.प्र. ).

50 श्री अशोक लोटे आ. श्री रामभाऊ लोटे , 327, श्याम नगर एनेक्स, इन्दौर (म.प्र. ) .

51 श्री मोहित गौर आ. श्री संतोष गौर, मिसरौद, समलीला मैदान, भोपाल ( म.प्र. ) .

52 श्री विक्रम श्रीवास्तव आ. श्री महेश प्रसाद, नाइयों की गली, पुरानी टेहरी , टीकमगढ़ (म.प्र. ) .

53 श्री मोहनसिंह हाड़ा, सुठालिया, तह. ब्याबरा, जिला राजगढ़ ( म.प्र. ).

54 श्री हेमकांत शर्मा आ. श्री विजय शर्मा , सी एल 174, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र. ) .

55 श्री उमेश प्रसाद पाठक, द्वारा हरसिद्धी इन्टरप्राइजेज, मठकरी कालोनी , ए.बी. रोड, गुना ( म.प्र. ) .

56 "श्री अभिषेक मंगल आ. श्री विष्णु कुमार गुप्ता, द्वास बिकास कंसट्रक्सन , महल कालोनी , शिवपुरी.

57 श्रीगिरीश कुमार गुप्ता, द्वास वैष्णवी ट्रेडर्स, वर्मा कालोनी , ए. बी. रोड, शिवपुरी.

58 मै. एन. के. आर. प्रोजेक्ट्स, प्रो. एन . करूणाकर रेड्डी, कुकार. पल्ली, हैदर नगर, हैदराबाद.

(4)

(3)

15-1-2010

28/2884

30/2888

9-7-2009

22-3-2009

33/2893

1/2896

1-7-2009

22-3-2009

यूएस/2899-

1-7-2009

6/2902

23/2903

14-3-2009

5-8-2009

28/2908

10/2915

13-9-2009

16-8-2009

31/2917

20-9-2009

3/2919

06/2922

12-9-2009

06/2923

20-10-2009

05/2924

21-9-2009

26-6-2009

यूएस/2926 2234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

59 श्री अजय पाठक आ. श्री जगदीश नारायण, 42, खिड़किया मोहल्ला, भिण्ड (म.प्र. ) .

60 श्री रामानन्द मिश्रा आ. श्री राम भजन, मिश्रा सदन, महावीरपुरा , मुरैना (म.प्र. ).

61 श्री करोड़ीसिंह आ. श्री निर्भयसिंह, ग्राम माडल, तह. कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र. ) .

62 श्री पप्पू यादव आ. श्री मोहब्बतसिंह, ग्राम सोनपुरा, कोलारस , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .

63 श्री इसरार अहमद, 193, खिजराबाद कालोनी , मेन रोड, खजराना, इन्दौर.

64 श्री रामबली वैश्य, द्वारा आर. बी. इलेक्ट्रिकल्स , सेमुआर, पो. गोंदवली , जिला सिंगरौली (म.प्र. ) .

65 श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ग्राम/पो. बासातारखेड़ा, जिला दमोह ( म.प्र. ) .

66 मे. बिन्दुकंसट्रक्शंस, एच-77, भवानीपुरम , मधुरा नगर, हैदराबाद.

67 श्री देवेन्द्र शर्मा, ग्राम दतावली, पो . सुरपुरा, जिला भिण्ड (म.प्र. ) .

68 श्री राजकुमार राजपूत आ. श्री स्वरूपसिंह, पिपरई पावर हाउस के पास, मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र. ) .

69 श्री दिनेश आ. श्री फूलचंद पाराशर, 44/7, राधागंज, देवास (म.प्र. ) .

70 श्री राजेन्द्र शर्मा, छोटा लोहारपुरा , पुरानी शिवपुरी (म.प्र. ) .

71 श्री देवराज शर्मा, प्रो. देव कंसट्रक्शन एण्ड इले. , बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ ( म.प्र. ).

72 श्री राकेश कुमार शर्मा आ. श्री मोहनलाल शर्मा, करकरी इले . कम्पनी, 111 - ए, रामनगर , एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली.

[भाग 1 (3)

(4)

02/2932

16-8-2009

01/2936

6-10-2009

27/2941

17-9-2009

05/2942

1-11-2009

23/2943

11-2-2009

15/2945

22-10-2009

11/2946

5-10-2009

5-10-2009

यूएस/2949

02/2952

4-11-2009

30-11-2009

19/2954

20/2960

20-11-2009

05/2962

9-11-2009

31/2967

12-1-2010

4-1-2010

यूएस/2968 2235

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

73 श्री राकेश कुशवाह, सुठालिया ( परलापुरा ) तह. ब्यावरा , जिला राजगढ़ .

74 मे. फैडर्स लायड कार्पोरेशन लिमि. , 24- ए, सेक्टर- ई, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र . ).

75 श्री अशोक कुमार ग्रोवर आ . श्री भगवानदास, पम्पी मोहल्ला, गुरूद्वारे के सामने, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) .

76 श्री प्रमोद कुमार भट्ट, ग्राम व पो. लिधौरा , जिला टीकमगढ़ (म.प्र. ).

77 श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, करौदिया, दक्षिण टोला, सीधी (म.प्र. ) .

78 श्री अखिलेश कुमार शर्मा आ. श्री के. के. शर्मा, बीएम-48, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर ( म.प्र. ) .

79 श्री संतोषसिंह गौर आ. श्री जयपालसिंह गौर, द्वारा मे. एस. के. इन्टरप्राइजेज, 148, कुम्हारबाड़ी, इन्दौर (म.प्र . ) .

80 श्री प्रदीप उपाध्याय आ. श्री मदनलाल , प्रो. प्रसीजन इंजीनियर्स, वीर पार्क रोड, नीमच (म.प्र. ).

81 श्री अमित शुक्ला, बीटीआई कालोनी, आकाशवाणी केन्द्र के सामने, ' बड़ी खेरी, मण्डला (म.प्र. ).

82 श्री प्रदीप दुबे, वार्ड नं. 5, खेरियापुरा , बैरसिया, भोपाल (म.प्र. ) 83 श्री आनन्द पाण्डेय आ. श्री प्रभात पाण्डेय, प्रताप वार्ड, लिंक रोड, टिकारी , बैतूल (म.प्र. ).

84 श्री सद्दाम हुसैन खान, एमआईजी-204/1 , इन्द्रा नगर, मण्डीदीप , रायसेन ( म.प्र. ) .

85 श्री अभिजीत सिंह, पी. एण्ड टी. चौराहा, 110 जीवनछाया , एल.आई.जी. बिल्डिंग , भोपाल ( म.प्र. ) .

86 श्री प्रवीण किशोर मिश्रा, बी-11 , आधारताल, रामागोविन्द पैलेस, सिरमौर चौराहा , रीवा (म.प्र. ).

87 मे. प्राची इंफ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. , जी-1 , मंगलम होम-24 , अनूपपुर, इन्दौर ( म.प्र. ) .

(4)

(3)

10-12-2009

31/2985

13-10-2009

28/2986

30-12-2009

31/2989

05-11-2009

10/2994

31-12-2009

15/2997

05-1-2010

03/3006

31-12-2009

23/3029

13-3-2009

21/3036

31-7-2009

45/3042

14-12-2009

28/3087

31-5-2009

34/3089

16-6-2009

26/3110

30-9-2009

28/3140

30-11-2009

13/3197

31-8-2009

23/3199 2236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र अ.मं. -6861 -विठे-निरस्ती-2010-11-1606- मु.अ.- मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल ( विद्युत्) विनियम, 1960 के विनियम , 29 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित " अ " श्रेणी विद्युत् ठेकेदारों द्वारा दिनांक 30 जून 2010 तक आगामी वर्ष 2010-2012 के लिए विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नहीं कराई जाने के फलस्वरूप उनकी विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो चुकी है. अतः निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारों के द्वारा दिये गये विद्युत् अधिष्ठानों संबंधी सभी कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 1 जनवरी 2010 से अमान्य होगी:-

क्रमांक

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

26/1778-" अ" 10 श्री गोविन्द गुप्ता आ. श्री जमनालाल , चित्रकूट कृषि उपज मण्डी के सामने, सुसनेर, जिला शाजापुर (म.प्र. ).

11

10/1814-"अ" श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, आ. श्री रामस्वरूप, 5, सिविल लाइन , सागर (म.प्र.) .

अनुज्ञप्ति क्रमांक

विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता

(1)

(2)

(3) 1

33/1824-" अ" 12 श्री ए. के. भादुड़ी, 589 /सी. नेपियर टाउन, गोरखपुर जबलपुर (म.प्र. ).

702-" अ"

श्री डी. संजीव पाल, द्वारा रायल इंटरप्राइजेज , सांगौर, जिला धार (म.प्र. ).

13

28/1841-"अ" श्री आर. जी. गुप्ता, ई-407, मीनाल रेसीडेन्सी, जे. के . रोड, भोपाल ( म.प्र. ).

725-"अ"

2 श्री रामचन्द्र सामरिया, हरसिद्धी दरवाजा, उज्जैन ( म.प्र. ) .

3

14

18/1873-" अ "

845-" अ"

श्री धनीराम कुशवाह, ग्राम/पोस्ट बगरौनी, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .

4

श्री लक्ष्मीनारायण भेरूलाल परमार, 10, अलकापुरी, उद्धीषन मार्ग, उज्जैन ( म.प्र. ) .

15

03/1884-" अ"

863-" अ"

श्री कमल कुमार शास्त्री, प्रो. हिमांशु इंटरप्राइजेज, 2/1 , लोधीपुरा इन्दौर (म.प्र.) .

5

श्री इन्द्रजीत सिंह घुरैया, सीएच -38 , दीन दयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र. ) .

22/1895-" अ"

893-"अ"

श्री संजीव दत्ता, ई-3/33, अरेरा कालोनी (महावीर नगर ) , भोपाल (म.प्र.) .

6

16 श्री मधुसूदन चौरे आ. श्री श्यामसव 44, प्रेमचन्द मार्ग, नानेबाड़ी, धार ( म.प्र.) .

909-"अ"

श्री भवानी शंकर दिसोरिया, डुप्लेक्स क्र. 4 , होटल कासमश के सामने, महु रोड, रतलाम ( म.प्र. ) .

23/1898-"अ" 17 श्री रघुवीर संधु आ. श्री ओंकार सिंह, 345-एओ/स्कीम नं. 74 सी. , ए.बी.रोड, विजय नगर, इन्दौर ( म.प्र. ) .

16/1119-" अ"

7 श्री अनिल गोयल, रजत कंसट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, 112, नया बाजार, नीमच सिटी, नीमच (म.प्र. ) .

23/1910-"अ" 18 श्री आर. पी. श्रीवास्तव, आ. श्री बी. एल. श्रीवास्तव, एच.आई.जी. 54 , स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर ( म. प्र. ) .

28/1425-" अ"

8 श्री. शौकत अंसार फारूकी, ए-31/001 , शवाय अपार्टमेंट, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल ( म.प्र. ) .

यूएस/1952-" अ" 19 श्री अनिल अहलूवालिया, प्रो. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, एफ-8/ए, विजय ब्लाक विकास मार्ग, दिल्ली.

28/1752-" अ"

9 श्रीमती सुनीता शर्मा, प्रो. ईस्टर्न इंजी. , 214/2 ए, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र. ).

यूएस/1954-" अ" 20 श्री अशोक कुमार भसीन , मे. सिगमा कंसट्रक्शन, 52- ए, शेक्सपीयर सारनी, कलकत्ता.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 21

2237 (1)

(2)

(3)

16/2437-"अ"

33/1966-" अ "

श्री संजय निगम, 1292/2, जी.आर.सी. मेस के सामने, नर्मदा रोड, जबलपुर ( म.प्र. ).

28/2111-" अ" 22 मे. गेलेक्सी ग्रुप, 150 नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

32 श्री विरेन्द्र शर्मा, आ. श्री सत्यानारायण शर्मा, नई आबादी रोड, गरोठ, जिला मंदसौर ( म.प्र. ) .

03/2451-" अ" 33 श्री कृष्णकांत शर्मा, आ. श्री विजयकुमार, गायत्री विहार कालोनी , पिंटो पार्क, ग्वालियर (म.प्र. ).

16/2173-" अ "

23 श्री अम्बाराम पड़ियार आ. श्री कनीराम, ग्राम केशरपुर, तह. जावद, जिला नीमच ( म.प्र. ) .

23/2404-" अ" 24 श्री सुनील व्यास आ. श्री कल्याणमल, प्रो. टेक्नोमेक इंजी. 13 , सेक्टर- ए, स्कीम नं . 18 , विजय नगर, इन्दौर ( म.प्र. ) .

03/2406-" अ" 25 श्री रोहित नगाइच, दर्जी ओली , जामदार खाना, लश्कर, ग्वालियर ( म.प्र. ) .

01 /2411-" अ " 26 श्री रामरतन यादव आ. श्री अंगदसिंह यादव, दीन दयाल मार्ग, कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र. ) .

01/2422-" अ" 27 श्री मातादीन रावत, आ. श्री रामदयाल रावत, सुनहरा रोड, सबलगढ़, मुरैना ( म.प्र. ) .

23/2428-" अ " 28- श्री अतुल बंसोड़े आ. श्री सुरेश बंसोड़े CHD-644, सेक्टर- सी, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र. ) .

05/2433-" अ" 29 श्री रवि तिवारी, दत्त साहब का बाड़ा, न्यूब्लाक, शिवपुरी ( म.प्र. ).

18/2434-" अ" 30 श्री अब्दुल नदीम , आ. श्री अब्दुल अजीज, 71 , चितेरा बाखल , उज्जैन .

18/2436-" अ " 31 श्री अनिल कुमार जैन, आ. श्री चांदमल जैन , 4, जवाहर मार्ग, नागदा, उज्जैन (म.प्र. ).

02/2454-" अ" 34 श्री जय कुमार जैन आ. श्री रामनारायण वार्ड -12, मेन रोड, गोरमी, भिण्ड (म.प्र. ) ..

28/2456-" अ" 35 श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, सी-74, निर्मला निवास , पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

20/2457-" अ " 36 श्री प्रवीण कुमार मेहता आ. श्री प्रेमनारायण, 118 , रेस्ट हाउस रोड, सोनकच्छ, देवास ( म.प्र. ) .

37

19/2464-" अ" श्री बृजमोहन शर्मा आ. श्री शिवनारायण ग्राम चन्देरी , जिला अशोक नगर ( म.प्र. )

38

28/2475-" अ" मे. एनरकोन ( इंडिया ) लिमि. , बी-58-2, द्वितीय मंजिल , चेतक ब्रिज के पास , भोपाल (म.प्र. ) .

04/2478-"अ" 39 श्री अमित गुप्ता आ. श्री अजय गुप्ता , गांधी नगर, श्योपुर (म.प्र. ) .

05/2481-" अ" 40 श्री सुमत प्रकाश जैन, रिषी गैस एजेन्सी के पास, शंकर कालोनी, शिवपुरी ( म.प्र. ) .

41

23/2483-" अ" श्री शैलेन्द्र शीतलानी आ. श्री बंशीलाल, द्वारा नीता इन्टरप्राइजेज , 109, इन्द्रलोक कालोनी , इन्दौर (म.प्र. ) .

33/2489-" अ" 42 श्री रमेश प्रसाद सोनी, 622/2 , आनन्द कालोनी, चेरीताल, जबलपुर ( म.प्र. ).

41 /2494-" अ" 43 श्री विनोद इंगले आ. श्री लक्ष्मण राव, आनन्द इले. , 41 , सुभाष नगर, बुरहानपुर (म.प्र. ) 2238

(1)

(2)

(3) 44

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 56

33/2496-"अ"

श्री जी. एस. झा, एम.आई.जी. 139 (आर -2) , अवधपुरी कालोनी, जबलपुर (म.प्र. ) .

45

23/2563-" अ" श्री शरद गुप्ता आ. श्री रामजीलाल , द्वारा जयप्रकाश इन्टरप्राइजेज , जी.जी. 37 , स्कीम नं . 54, विजय नगर, इन्दौर ( म.प्र. ).

32/2497-" अ"

श्री राजेश पुर्विया आ. श्री अतरसिंह, 454-बी.बी. गिरी मार्ग, पिपरिया, होशंगाबाद (म.प्र. ) .

46

13/2580-"अ"

26/2499-"अ"

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल , आ. श्री ओमप्रकाश, एल.आई.जी. - 119, इन्द्रा नगर, मण्डीदीप , रायसेन (म.प्र. ) .

57 श्री किशोर कुमार रावत, आ. श्री जी. पी. रावत, एचआईजी-114, दीन दयाल धाम , पड़रा, रीवा ( म.प्र. ) .

58

23/2584-" अ" श्री राजेश शर्मा आ. श्री कैलाशचन्द्र, 2153-डी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र. ).

28/2500-" अ"

47 मे. हिमांशु ट्रेडिंग, बी-43, अलकापुरी, भोपाल (म.प्र. ).

48

59

33/2585-" अ"

23/2523-"अ"

श्री अमरनाथ पाण्डेय , 212, अलंकार चेम्बर्स , ए/2 , रतलाम कोठी, ए.बी. रोड, इन्दौर ( म.प्र. ).

49

श्री रमेशचन्द्र शर्मा, 1986/4 , प्रेम नगर, बेदी टाइपिंग के पास, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.) .

60

10/2588-" अ "

01/2533-" अ"

श्री पुनीत शर्मा आ. श्री मोहन शर्मा, केशव कालोनी, मुरैना (म.प्र. ).

50

श्री पारस कुमार भट्ट, ग्राम व पोस्ट बड़ा लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र. ) .

04/2539-" अ"

श्री कमल किशोर गुप्ता, को मे. जगदम्बा आटो ट्रेड पार्ट , बड़ौदा रोड, श्योपुर (म.प्र. ) .

61

13/2603-" अ" श्री रामसलोने शर्मा, 264, सागरा कला, वार्ड क्र. 7, हनुमना, रीवा (म.प्र. ).

28/2544-" अ"

51 श्री मनोज नायर, 6 गीत बंगला फेस -1 , जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

62

19/2604-" अ" श्री धमेन्द्रकोठारी , प्रो. मे. नाकोड़ा इलेक्ट्रिकल्स एण्ड कांट्रेक्टर्स, नेहरू पार्क रोड, अशोक नगर ( म.प्र. ) .

28/2550-" अ"

52 श्री शैलेन्द्र गर्ग, बी-301, बी-ब्लॉक, सुखशांति अपार्टमेन्ट, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र. ) .

63

19/2606-" अ" श्री धर्मेन्द्र रघुवंशी, तुलसी सरोवर कालोनी, अशोक नगर (म.प्र. ) .

05/2551-" अ"

53 श्री अनिल सरीन, शांती नंगर, शिवपुरी ( म.प्र. ) .

64

05/2610-" अ" श्री विक्रम सिंह बघेल, नरेन्द्र नगर , क्षत्री रोड, वूल हाउस के पीछे, शिवपुरी ( म.प्र. ) .

06/2559-" अ"

54 श्री विष्णुराव खाण्डेकर, सोनी कालोनी, गुना (म.प्र. ) .

33/2623-" अ" 65 मे. सुरेश टेक्नो इंटरप्राइजेस, 509, एकता बिहार कालोनी, मदन महल , जबलपुर ( म.प्र. ) .

18/2561-" अ"

55 श्री कमलेश अग्रवाल, आ. श्री लक्ष्मीनारायण , के. एम. कंसट्रक्शन, सी-15/1 , रिषी नगर , उज्जैन (म.प्र . ) .

02/2626-" अ" 66 श्री निमलेश कुमार शर्मा , शिव इलेक्ट्रिकल्स , ग्राम/पोस्ट् अकोड़ा, जिला भिण्ड (म.प्र. ) .

भाग 1 ]

2239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(2).

(1)

(3) 67

28/2630-" अ" श्री लोकमानसिंह मार्को, 81 , दीप नगर, रिषीपुस्म्के पास, खजूरीकला, भोपाल (म.प्र. ) .

68

05/2632-" अ"" श्री कामताप्रसाद पाण्डेय, प्रो. के. पी. इलेक्ट्रिकल्स , पोल फैक्ट्री, बडौदी, ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र. ).

05/2640-" अ" 69 श्री शिवेन्द्र सिंह राठौड, एम.आई.जी -8 , शिवा नगर, छत्री रोड, शिवपुरी ( म.प्र. ).

05/2645-" अ" 70 श्री राजेश रघुवंशी, ग्राम गिन्दोरा , पो. एजवारा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .

71

28/2648-" अ" श्री रामनरेश शर्मा, 0/14, तुलसी परिसर, अवधपुरी , कालीबाड़ी, भोपाल (म.प्र. ).

72

32/2650-" अ" श्री उदित कुमार दुबे, ग्राम समोन , तह. बावई, जिला होशंगाबाद (म.प्र. ) .

06/2665-"अ" 73 श्री शिवराजसिंह मीना, रीचा कलेक्शन, बीनागंज, जिला गुना (म.प्र. ) .

33/2668-" अ " 74 श्री के. के. जैन, ए-14, सैनिक सोसायटी, शारदा कॉम्पलेक्स, शक्ति नगर, जबलपुर ( म.प्र. ).

32/2669-"अ" 75 श्री असित दीक्षित, आ. श्री रजनीकांत दीक्षित, जयमलसिंह कालोनी , शास्त्री वार्ड, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद (म.प्र. ) .

18/2670-" अ " 76 श्री तेजपाल जावरिया, आ. श्री नारायणलाल जी, एम.आई.जी. -8 , हा. बोर्ड कालोनी, इंगोरिया रोड, नागदा, उज्जैन (म.प्र. ).

(2)

(1)

(3)

38/2675-" अ" 77 श्री गोविन्दप्रसाद दुबे, संत निरंकारी भवन के पीछे , विछिया जबलपुर रोड, मण्डला ( म.प्र. ) .

23/2676-"अ" 78 श्री नवीन शास्त्री आ. श्री मोहनलाल शास्त्री, 12 , राधाकृष्ण टावर, इन्द्रा काम्पलेक्स, इन्दौर (म.प्र. ) .

42/2679-" अ" 79 श्री ललित गुर्जर आ. श्री श्रीराम गुर्जर , ग्राम चारखेड़ा, टिमरनी, जिला हरदा ( म.प्र . ).

03/2682-" अ" 80 मे. रानू इन्टरप्राइजेज, प्रो. श्रीमती मधु यादव, कैलाश नगर, ग्वालियर ( म.प्र. ).

81

26/2875-" अ" श्री बी. एल . टूपालिया , आनन्दकुंज, तामिया, छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

ए. के. दुबे, सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग "निर्वाचन भवन" 58 अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. )

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010 आदेश

क्र. एफ-67-266-10-तीन- 2495.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग 'के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गुलजारी कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चंदिया , जिला उमरिया का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./-

( रजनी उड़के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010 माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चंदिया , जिला उमरिया के आम निर्वाचन में श्री गुलजारी कोल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत चंदिया , जिला उमरिया के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पत्र क्र. 223/न.पा.नि./व्यय लेखा/09 , दिनांक 23 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गुलजारी कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

आदेश

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गुलजारी कोल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

क्र. एफ- 67-265-10-तीन- 2493.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन कें परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत नौरोजाबाद, जिला उमरिया के आम निर्वाचन में श्री अजय कोल , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत नौरोजाबाद , जिला उमरिया के निर्वाचन श्री गुलजारी कोल को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, उमरिया ने अपने पत्र दिनांक 14 मई 2010 में लेख किया कि " श्री गुलजारी कोल को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा उल्लिखित अवधि तक प्रस्तुत नहीं किया है. ". आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्तं दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. सूचना- पत्र की तामीली 5 जुलाई 2010 को हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

भाग 1 ]

2241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

से 5 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पत्र क्र. 223/न.पा.नि. /व्यय लेखा/09 , दिनांक 23 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अजय कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2010 आदेश

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अजय कोल पिता श्री दुलारे कोल को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

क्र . एफ- 67-81-10-तीन- 2497.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

श्री अजय कोल को नोटिस दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर , उमरिया ने अपने पत्र दिनांक 14 मई 2010 में लेख किया कि " श्री अजय कोल को जारी नोटिस की तामीली के पश्चात् भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा उल्लिखित अवधि तक प्रस्तुत नहीं किया है. " . आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को श्री अजय कोल को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुए, किन्तु उनके द्वारा विहित समयावधि में लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहने हेतु प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्नागदा, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में सुश्री निशा चौहान , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् नागदा , जिला उज्जैन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, आपको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र क्र. स्था. निर्वा. / 10/ 385 , दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री निशा चौहान द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अजय कोल पिता दुलारे कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत नौरोजाबाद, जिला उमरिया का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री निशा चौहान , को कारण बताओ सूचना 2242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

पत्र क्र. एफ 67-81-2010-तीन-814, दिनांक 2 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के माध्यम से दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

क्र. एफ- 67-258-10-तीन- 2499.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्यं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

सुश्री निशा चौहान, को नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, उज्जैन ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2010 में लेख किया कि सुश्री निशा चौहान (नीतू) के द्वारा आज दिनांक तक कोई व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये. आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2010 को सुश्री निशा चौहान ( नीतू ) को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 26 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुई , उन्होंने अभ्यावेदन एवं निर्वाचन व्यय लेखे का रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन में लेख किया कि " चुनाव का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया यह मेरी. भूल रही कि अज्ञानतावश मैं अपने कागज जमां नही करा पाईं . " अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वे विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहीं. उनके द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत अमरपाटन , जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री मनोज कुमार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत अमरपाटन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दरअर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594/स्था. निर्वा./न.पा./2009-10,, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोज कुमार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री निशा चौहान ( नीतू) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर नगरपालिका परिषद् नागदा , जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 3 वर्ष (तीन वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( रजनी उइके)

सचिव,

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोज कुमार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 13 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भाग 1 ]

अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री मनोज कुमार को नोटिस दिनांक 13 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 28 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 26 मई 2010 में लेख किया कि " श्री मनोज कुमार ने तत्समय में कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी आज दिनांक तक निर्धारित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 17 जुलाई 2010 को हुई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत अमरपाटन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच ( 05 ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( रजनी उइके )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-258-10- तीन 2500.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन

2243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत अमरपाटन , जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री सुदामा पिता संतोष अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत अमरपाटन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दरअर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594/स्था.निर्वा./न.पा./2009-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुदामा पिता संतोष द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुदामा पिता संतोष , को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 12 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

2244

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

[ भाग 1

लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

श्री सुदामा पिता संतोष को नोटिस दिनांक 12 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 26 मई 2010 में लेख किया कि " श्री सुदामा पिता संतोष ने तत्समय में कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी आज दिनांक तक निर्धारित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र जारी की तामीली दिनांक 17 जुलाई 2010 को हुई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुदामा पिता संतोष को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत अमरपाटन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मुलताई, जिला बैतूल के आम निर्वाचन में सुश्री भावना शिवहरे अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् मुलताई के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पत्र क्र. नपा.निर्वा./ 2009/1892, दिनांक 6 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री भावना शिवहरे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(रजनी उड़के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री भावना शिवहरे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री भावना शिवहरे को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, क्र. एफ-67-137-10- तीन-2502.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2245

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 20 अगस्त 2010 बैतूल ने अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि " सुश्री भावना शिवहरे द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली दिनांक 19 जुलाई 2010 को हुई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री भावना शिवहरे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् मुलताई जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

क्र. 6799 - एस.डब्ल्यू-2010. - मैं , एम. सेलवेन्द्रनं, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं . 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम. सीमा अन्तर्गत कि.मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से, भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण , किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम , 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चन/ अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 12.00 से 1.00 बजे तक कटनी नदी पुल से प्रवेश कर सकेगी तथा प्रातः 4.00 से 5.00 बजे शहर से बाहर निकलेगी. कटनी शहर के अन्दर नहीं आने वाले वाहन बायपास से जायेंगे. यात्री/ स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

हस्ता./- एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

राज्यशासन के आदेश

जन शिकायत निवारण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

F. 2204-305 - LIII - 2010-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam , 2010 (No. 24 of 2010) , the State Government hereby appoints the 25th September , 2010 as the date on which the said Act shall come into force .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभाकर बंसोड़ , प्रमुख सचिव.

क्र. 4-305 - तिरपन -2010 .- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , 25 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

2246

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 25 जून 2010

प्र. क्रः 36- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नंबर ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नंबर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(4) विदिशा नटेरन

(3) सूखाआमखेड़ा

0.145 योग .. 0.145 (2)

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन सूखा आमखेड़ा सतपाड़ा हाट मार्ग के कि.मी. 2/6 पर सगड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सूखा आमखेड़ा- सतपाड़ा हाट मार्ग के कि.मी. 2/6 पर सगड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शरद चन्द्र शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 4 अगस्त 2010

क्र. 38-09-10 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

61

(1) शिवपुरी खनियाधाना खिसलोनी

(6)

(7)

0.58

योग .. 0.58

राजघाट बायीं तट नहर की कंचनपुर शाखा के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजघाट बायीं नहर वितरण संभाग खनियाधाना, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ).

भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.- भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2247 कार्यालय, कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. भूमि संपादन- 2010-6530.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) उज्जैन नागदा

5.591

पाडल्याकला

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , नागदा उज्जैन-उन्हेल- नागदा- घिनोदा -जावरा बी.ओ.टी. टू- लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पाडल्याकलां की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नागदा में देखा जा सकता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच , दिनांक 18 अगस्त 2010

क्र. 2361 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) नीमच

नयागांव

जावद

6.730

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )

काविवरण

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

राजस्व विभाग, नीमच.

एकीकृत जांच चौकी के लिये भूमिअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 2248

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 2942 - भू.अर्जन- सांवेर-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6) सांवेर

इन्दौर

क्षिप्रा जल आवर्धन योजना.

आयुक्त, नगर पालिका निगम,

21.862 1.787

देवास.

बुढीबरलाई पुवार्डादाई

योग .. 23.649

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 7070- भू-अर्जन -2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकतां पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित कीजाने

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) छिन्दवाड़ा बिछुआ ग्राम बंधानमाल

ब.नं.- 260 ,

बंधान जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

प.ह.न.- 09 रा.नि.मं. -बिछुआ

0.050 हेक्टर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .

2249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- सौसर, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7105- भू- अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे . इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(1) (2)

छिन्दवाड़ा सौसर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ढोकडोह जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये मिट्टी की आवश्यकता हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

02.400 हेक्टर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

ग्राम-सेमरा ब.नं.-406, प.ह.नं.-20 रा.नि.मं. -सौसर.

(2) अर्जित . की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 'संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- सौसर, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैढ़न , दिनांक 23 अगस्त 2010

क्र. 1737- भू- अर्जन -2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. कोल कनवेयर निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (2)

(5)

(4)

(3)

(1)

17.78

अमलोरी

सिंगरौली

सिंगरौली

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड,

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण.

जिला-सिंगरौली.

(पटवारी हल्का अमलोरी-14) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1739 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

10.26

सिंगरौली सिंगरौली नौगढ़

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.

(पटवारी हल्का नौगढ़ नं. -23 ).

भूमि का स्शा (प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

2251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

क्र. 1741 - भू- अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

2.14

सिंगरौली

सिंगरौली

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला- सिंगरौली.

धतुराबरवा (पटवारी हल्का हर्दी नं. - 22) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1743- भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

2.90

सिंगरौली

सिंगरौली

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.

हिर्रवाह (पटवारी हल्का हिर्रवाह नं. - 20 ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1745 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 2252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.00

सिंगरौली सिंगरौली

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.

काम (पटवारी हल्का काम नं. -46) .

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. /कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1747- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

0.18

सिंगरौली सिंगरौली

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पॉवर लिमिटेड, जिला- सिंगरौली.

बिलौंजी भटवा (पटवारी हल्का करकोसा नं. -21) .

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कनवेयर ) निर्माण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1749 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2253 उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिंगरौली सिंगरौली

0.10

पचौर (पटवारी हल्का करकोसा नं. - 21 ) .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.और. (कनवेयर) निर्माण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1751 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( 4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(5)

(6) सिंगरौली सिंगरौली

8.40

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.

गड़हरा खुर्द (पटवारी हल्का सासन नं.-45) .

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1753 -भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. निर्माण ) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वास दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिंगरौली सिंगरौली

0.16

सिद्धीखुर्द (पटवारी हल्का सासन नं. -45) .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.

पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी. आर. (कनवेयर) निर्माण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

2254

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 25 अगस्त 2010

प्र. क्र. 79- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

जिला तहसील.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

4.680

रजौरा

गौरिहार

छतरपुर

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

नहर क्र. 1 की राजौरा माइनर .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई नहर क्र. 1 का भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

(3)

प्र. क्र. 80 - अ - 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है किं नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

29.085

खडैहा

गौरिहार

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत पचवारा माइनर, खडैहा माइन , चकाटा माइनर , महोई माइनर, ओदी माइनर, धावा माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवारा माइनर, खडैहा माइन, चकाटा माइनर, महोई माइनर, ओदी माइनर, धावा माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

2255 प्र. क्र. 81- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) गौरिहार

छतरपुर

ओदी

5.790 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 की सब माइनरें हेतु .

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई नहर की सब माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 83 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना. है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) छतरपुर गौरिहार किशोरीपुखरी

2.400 (2)

अनुसूची

: सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 एवं सरवई नहर क्रमांक 2 हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 एवं 2 का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2256

प्र. क्र. 84 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) कीं उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.960

गौरिहार

छतरपुर

मालपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 की मालपुर माइनर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 की मालपुर माइनर का भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

(3)

प्र. क्र. 87 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5. ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण तहसील ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

3.550

खुर्दगढ़ा

चंदला

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यासबदौरा नहर .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यासबदौरा नहर का भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है .

( 3) भाग 1 ]

2257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 105 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) चंदला

छतरपुर

छतपुरा

5.62

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत उदयपुर वितरक नहर की छतपुरा माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत उदयपुर वितरक नहर की छतपुरा माइनर क्र. 1 एवं 2 का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 107 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) चंदला

छतरपुर

हर्रई

7.262

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बचंदला वितरक नहर की अमहा माइनर एवं हर्रई सब माइनर हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत बचंदला वितरक नहर की अमहा माइनर एवं हर्रई सब माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है .

2258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 109 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

बघारी

5.375 चंदला

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर का भू-अर्जन,

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 110 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

हिनौता

चंदला

1.825 छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

2259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

प्र. क्र. 111 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

2.458

दुमखेड़ा

छतरपुर चंदला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक नहर की दुमखेड़ा माइनर न. 1 हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की दुमखेड़ा माइनर नं. 1 का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 112 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

4.155

पटली

चंदला

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत पटली माइनर हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पटली माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है .

2260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 प्र. क्र. 113 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (1)

(2) (3)

(4)

चंदला अमहा

छतरपुर

4.50 अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा सब माइनर हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा सब- माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 114 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

भगौरा

चंदला

11.177

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 1 व 2 एवं दुमखेड़ा नं. 1 सब-माइनर हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 1 व 2 एवं दुमखेड़ा नं. 1 सब-माइनर का भू-अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 115 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

6.700 छतरपुर चंदला बेरगियापुखरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर का भू-अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 116- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

0.50 चंदला

छतरपुर

रावपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 2 हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 2 का भू- अर्जन .

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , चंदला में किया जा सकता है.

2262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 117 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला तहसील ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

7.00

छतरपुर गौरीहार बेहनपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई वितरक नहर क्र. 1 सरवई नहर क्र. 2 हेतु.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई वितरक नहर का भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

(3)

प्र. क्र. 58 - अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

16.510

महोईखुर्द

गौरिहार

छतरपुर

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.

बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 2 .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई नहर क्र. 2 का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , गौरिहार में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 2377- भू-अर्जन- 2010- रा. प्र. क्र.अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

उण्डीखाली

पेटलावद

0.18 झाबुआ

योग .. 0.18

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उण्डीखाली तालाब के स्पील चेनलके निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 0.1 , झाबुआ.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 543 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

शासकीय अशासकीय (1)

(2)

(4)

रीवा

(3) चॉक

1.235

त्योंथर

(5) 11:46 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) बार्डर चेकपोस्ट निर्माण हेतु परिवहन आयुक्त, मोतीमहल ग्वालियर (म. प्र. ) .

2264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 क्र. 544- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि की उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) (2)

14.874

रीवा

हनुमना

हनुमना

परिवहन आयुक्त, मोतीमहल ग्वालियर (म. प्र. ) .

बार्डर चेकपोस्ट निर्माण हेतु (हनुमना) ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 9616 - भू-अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5).

(2)

(4)

(1)

(3)

0.810

राजगढ़

चिबड़कलॉ

खिलचीपुर

1.780

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

ढाबलीखुर्द तालाब के बांयी तट नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

0.791

दौलतपुरा

ढाबलीकलॉ ढाबलीखुर्द

0.408 कुल योग 3.789

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2265 क्र. 9618 - भू-अर्जन -2010.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

0.231

राजगढ़ नरसिंहगढ़ रघुनाथपुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , नरसिंहगढ़.

मोतीपुरा तालाब की नहर के अंतर्गत डूब में आई भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 1194- भू-अर्जन- 2010-2-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूचीं

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

सांर्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) खरगोन झिरन्या बोंदरान्या

2.650

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.

देवलीयातालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

2266

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 क्र. 1195- भू- अर्जन- 2010-3-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

0.500

खरगोन झिरन्या चैनपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.

धनवा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1196- भू-अर्जन-2010-4-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(5)

(4)

(6)

4.220

खरगोन झिरन्या

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.

आभापुरी नानकौड़ी

धनवा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2267

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 5- अ-82-06-07. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- सिहोरा

(ग) ग्राम- पहरेवा, प.ह.नं. 76, नं. बं. 81

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

83

0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. लमकना वितरण नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष (भू-अर्जन इकाई क्रमांक 1 , बरगी हिल्स) , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 13 अगस्त 2010

प्र. क्र. 1 - अ-82-08-09. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- बागली

(ग) ग्राम- पुंजापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.31 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

327

0.07

308

0.05

328

0.05

0.01

270/1

270/2

0.01

389

0.02

394

0.01

395

0.02

396

0.01

399

0.01

401/2

0.02

401/1

0.01

0.02

273, 274

0.31

योग.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कॉटाफोड- पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , देवास में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, 'सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , 2268

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- बागली

(ग) ग्राम- भूरियापुरा

(घ) क्षेत्रफल -0.09 हेक्टर.

सर्वे

नंबर

सड़क का रकबा (हे. में)

(1)

(2)

38 पैकी

0.09

योग . 0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -कॉटाफोड- पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमिः

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- बागली

(ग ) ग्राम-केवटियापानी

( घ) क्षेत्रफल -1.01 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नंबर (1)

(हे. में) (2)

201 पैकी

0.13

205 पैकी

0.17

206 पैकी

0.37

0.34

207

योग . 1.01

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - कॉटाफोड- पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बागली तथा कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1884 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- बागली

(ग) ग्राम- पलासी

(घ) क्षेत्रफल - 1.45 ( 2510 स्क्वायर मीटर )

रकबा

सर्वे नंबर , (1)

(हे. में) (2)

28

0.04

174/1

0.02

174/2

0.02

175

0.02

32

0.05

171

0.05

169

0.01

34/1

0.02

34/2

17×10

25×10

34/3

35/2

0.01

35/3

0.02

35/5

0.02

35/6

18×10

35/7

20×10

35/8

11×10

35/9

25×10

115

10×30

116/2

10×40

10×20

116/4

116/1

10×25 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

116/3

10×20

36

0.03

37

0.03

112/1

0.05

112/2

0.01

111

0.04

43

0.04

44

0.05

110

0.02

109

0.02

45

0.04

50

0.01

0.01

48, 49

107

0.06

90/3

0.12

106/3

0.02

106/1

0.02

106/2

0.02

103

0.05

102

0.02

92/1

0.18

92/2

0.18

685

0.10

89

0.05

योग ... 1.45 (2510 स्क्वायर मीटर ) ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- कॉटाफोड- पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5 - अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला-देवास

(ख ) तहसील-बागली

2269 (ग) ग्राम- गादिया

(घ) क्षेत्रफल -2.49 हेक्टर .

सर्वे

रकबा

नंबर

(हे. में )

(1)

(2)

118 पैकी

0.01

121 पैकी

0.01

123पैकी

0.10

154पैकी

0.02

148 पैकी

0.15

145 पैकी

0.07

136 पैकी

0.06

142पैकी

0.06

143 पैकी

0.08

136 पैकी

0.01

103 पैकी

0.04

105 पैकी

0.04

81/1 पैकी

0.23

76 पैकी

0.11

75पैकी

0.16

70पैकी

0.05

78 पैकी

0.12

72पैकी

0.06

161 पैकी

0.08

162पैकी

0.12

158 पैकी

0.22

159 पैकी

0.23

157 पैकी

0.04

156 पैकी

0.15

200पैकी

0.27

योग .. 2.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बागली तथा कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , देवास में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ-82-08-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 2270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला-देवास

(ख) तहसील- बागली

(ग) ग्राम- बोरखाल्या

(घ) क्षेत्रफल -1.66 हेक्टर.

सर्वे

रकबा नंबर

(हेक्टर में) (1)

(2) 124/1 पैकी

0.07 124/1 पैकी

0.08 127 पैकी

0.13

0.17 128पैकी

0.16 131/1 पैकी

131/2पैकी

0.17 86/1 पैकी

0.19 122पैकी

0.06 74पैकी

0.15

0.16 130पैकी

0.02 110 पैकी

0.05 115 पैकी

0.22 117 पैकी

111 पैकी

0.03

योग . 1.66 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .- कॉटाफोड- पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , देवास में किया जा सकता है.

क्र. 1093 - भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

थाअनुसूचीको

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-देवास

[भाग 1 (ख) तहसील- बागली

(ग) ग्राम-अलीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.903 हेक्टर .

सिंचित क्षे.

सर्वे नंबर

असिंचित क्षे.

प्रभावित रकबा (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.00

0.30

77 Paki

0.30

0.00

0.18

80

0.18 0.00

117

0.13

0.13 0.00

0.12

124

0.12 0.00

12

0.01

0.01

0.00

0.10 6

0.10

0.00

0.02 0.02

8

0.00

0.03

42

0.03 0.02

0.00

135 Paki

0.02 0.00

48

0.19

0.19

0.00

0.10

5

0.10

0.00

38

0.08 0.08

46

0.00

0.06 0.06

52

0.00

0.20 0.20

0.00

0.12

0.12 116

0.20

0.20 0.00

122Paki

0.08

35

0.08

0.16

0.17

0.34 0.17

49

56

0.00

0.16

0.16 0.00

0.04

0.04 32

36

0.05

0.00

0.05

0.00

0.06

73

0.06

0.00

89

0.19

0.19 0.00

0.12

0.12 115

0.00

0.25

0.25 125Paki

0.25

0.25 0.00

133 Paki

0.22

53

0.20

0.42 0.40

68

. 0.00

0.40 0.00

0.12

0.12 114

0.00

0.14

123 Paki

0.14 0.00

0.03

0.03

74 Paki

0.01 44

0.00

0.01

45

0.00

0.01

0.01 0.00

41

0.08

0.08 0.00

69 Paki

0.14

0.14

0.08

7/2

0.08 0.00

37/1

10.07

10.07 14

0.00

37/6

0.00

0.35

0.35 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 54/1

0.00

0.10

0.10 51

0.13

0.00

0.13 112

0.00

0.12

0.12 118

0.13

0.00

0.13 126 Paki

0.00

0.30

0.30 4

0.00

0.40

0.40 10 Paki

0.00

0.10

0.10

0.00

39

0.11

0.11 47

0.00

0.02

0.02 111

0.00

0.58

0.58 33 Paki

0.00

0.11

0.11 40

0.00

0.14

0.14 43

0.00

0.01

0.01

50

0.00

0.99

0.99 82

0.16

0.00

0.16. 113 Paki 0.70

0.00

0.70 127 Paki 0.00

2.81

2.81 134 Paki 0.25

0.20

0.45 7/1

0.00

0.08

0.08 37/2

0.00

0.07

0.07 37/4 Paki 0.00

0.10

0.10 37/5

0.00

0.16

0.16 37/7

0.00

0.09

0.09

54/2

0.00

0.14

0.14 7/3

0.00

0.08

0.08 37/3

0.00

0.39

0.39 37/8

0.00

0.09

0.09 54/3

0.00

0.11

0.11 0.20

132Paki

0.00

0.20 योग .. 3.92

10.28

14.20 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन. क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं नगर पालिक निगम , देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1099- भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 04- अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1884 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त

2271 भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील-देवास

(ग) ग्राम- टुमनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -9.50 हेक्टर.

सर्वे

नंबर

सिंचित क्षे.

(1)

(2)

असिंचित क्षे. (3)

प्रभावित रकबा (हे. में) (4) 29 Paki

0.00

0.12

0.12 39 Paki

0.00

0.07

0.07. 40 Paki

0.00

0.07

0.07 297

0.00

0.04

0.04 294

0.09

0.00

0.09 0.00

41 Paki

0.05

0.05 0.00

296

0.04

0.04 295

0.09

0.00

0.09 42Paki

0.00

0.06

0.06 292

0.09

0.00

0.09 299

0.00

0.04

0.04 43

0.00

0.05

0.05 293

0.10

0.00

0.10 298

0.00

0.04

0.04 44Paki

0.10

0.00

0.10 45Paki

0.00

0.09

0.09 0.21

46/1 Paki

0.00

0.21 68/2Paki 0.11

0.00

0.11 70/2

0.13

0.00

0.13 116/2

0.43

0.00

0.43 70/1

0.13

0.00

0.13 116/1

0.43

0.00

0.43 72Paki

0.23

0.00

0.23 76 Paki

0.28

0.00

0.28 77 Paki

0.00

0.25

0.25 78 Paki

0.00

0.15

0.15 79 Paki

0.03

0.00

0.03 87 Paki

0.14

0.00

0.14 88

0.09

0.09

0.18 125

0.20

0.00

0.20 89

0.09

0.18 0.09

124

0.00

0.20

0.20 0.61

90 Paki

0.00

0.61 2272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

0.00

0.45 91 Paki 0.45

98 Paki

0.20

0.18

0.38

0.30

0.45 99 Paki

0.15

0.00

0.60

0.60 115 Paki

123

0.00

0.14

0.14

0.00

0.13

122

0.13 121

0.00

0.13

0.13

0.40

0.00

0.40 120

0.00

0.25

0.25 118

0.08

276 Paki

0.00

0.08

0.40

277/1 Paki

0.21

0.61 126

0.20

0.20

0.00

127

0.00

0.19

0.19

0.20

290

0.00

0.20

0.00

0.26 291

0.26

3.35

9.50 योग 6.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं नगरपालिक निगम, देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

देवास, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 1136- भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1884 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- देवास

(ग) ग्राम- सुकल्या

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.903 हेक्टर.

सर्वे

सिंचित असिंचित

(3)

(1)

(2)

(4) 0.000

0.630 79/489/1/3 Paki

0.630

0.243

0.243 79/489/2

0.903

0.903

0.000

योग...

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं नगरपालिक निगम, देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. 5458-जि.भू.अ. - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण- .

(क) जिला-सिवनी

(ख ) तहसील- बरघाट

(ग ) ग्राम- डूण्डा सिवनी, प.ह.नं.-29,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

प्रभावित रकबा

क्षे.

क्षे.

नंबर

(हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.030 0.000

0.030

79/489/1/1/1Paki

0.02

42

0.02

43/3

0.04

कुल योग ..

भाग 1 ]

2273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2) शासकीय भूमि 0 0 कुल योग 0

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पलारी- कहानी मार्ग के कि. मी. 3/10 में डुमनानाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5459 - जि.भू.अ. -2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- धपारा, प.ह.नं.-25/62

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(1)

(2)

अशासकीय भूमि

46

0.07

कुल योग 0.07

शासकीय भूमि

0

0.00 कुल योग 0.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ताखला- धपारा मार्ग के कि. मी. 3/6 में हिरीं नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5460- जि.भू.अ. - 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- मलारा, प.ह.नं.- 6/42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर.

ख. नं. (1) अर्जित रकबा (हेक्ट. में ) (2)

अशासकीय भूमि

515 0.06 0.34 0.20 516 517 0

कुल योग . 0.60 शासकीय भूमि 0.0 कुल योग 0.0

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जनमखारी - खामी मार्ग के कि. मी. 2/10 में हिरीं नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5461-जि.भू.अ. -2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- बरघाट

(ग ) ग्राम - ताखलाखुर्द, प.ह.नं. - 08, 2274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

186

0.08

185

0.20

0.08

184/3

कुल योग 0.36

शासकीय भूमि

0

0.0

04.04 कुल योग .. 0.0

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटमा- मलारा मार्ग के कि. मी . 15/10 में हिरीं नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5462- जि.भू.अ. -2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- चिमनाखारी, प.ह.नं.- 08,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

131/1

132

0.09 0.46

कुल योग 0.55

शासकीय भूमि

0

0.0 कुल योग 0.0

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - टेटमा- मलारा मार्ग के कि. मी. 15/10 में हिरीं नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर RA (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 7023 - प्रस्तु.- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम राजना, प.ह.नं. 43/75, ब.नं. 502, रा. नि. मण्डल छिन्दवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला-0.929 हेक्टयर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल. क्षेत्रफल पर आने वाली

सिंपत्तियां

खसरा

रकबा (हे. में)

न.

(2)

(1)

460/2

0.028

0.129

0.213

471/1

0.033

472/2

0.144

471/2

0.030

473/1

0.128

474/3

10.008

474/4

mo.018

475/2

0.102.

462/1-2 478/1-2 476/1

0.096

योग .. 0.929 2275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नवलगांव तीनफाटा जलाशय के अंतर्गत 'नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , कन्हरगांव परियोजना संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना, नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 7024- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-मोहखेड़

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम केकड़ा, प.ह.नं. -59, ब.नं. -72 रा . नि. मंडल, इकलबिहरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.740 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

खसरा

रकबा

न.

(हे. में)

(1)

(2)

174

0.050

175/1

0.166

0.070

175/2

176

0.008

0.095

191/1 , 191/2

192

0.141

(1)

(2)

193/1

0.032

0.260

224

0.320

194/1

222

0.006

225

0.205

230/1

0.179

230/2

0.039

231/1

0.170

01.740

कुल योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नवलगांव तीनफाटा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , कन्हरगांव परियोजना संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना , नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 1174 - भू- अर्जन-10-23-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 2276

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- रूपखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.690 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

91/2

0.020

101

0.270

0.400

103/4

योग.. 0.690

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1185- भू-अर्जन-10-243-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- बहादरपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.885 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नंबर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.020

38/1

[भाग 1

(2)

(1)

38/2

0.290

39/1

0.025

0.150

39/2

46/2

0.030

52

0.190

83/1

0.070

0.170

85/2

85/3

0.110

0.180

86

152

0.200

0.300

155/2

155/3

0.150

योग .. 1.885

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है क्र. 1178- भू-अर्जन-10-253-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील-कसरावद

(ग) ग्राम- बिलखेड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.276 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.005

3/1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

( 1)

(2)

0.440

3/2, 4, 5/1

5/2/1

0.260

0.690

16/1

0.110

17/18

0.631

17/2

0.140

योग .. 2.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1173- भू-अर्जन-10-263-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-कसरावद

(ग) ग्राम-बामंदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.885 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

4/1

0.020

4/2

0.030

5/1

0.180

5/2

0.060

5/3

0.035

116

0.180

2277 (1)

(2)

120

0.160

0.220

419

योग .. 0.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1192- भू- अर्जन-10-273-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का संमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम-रेगंवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.180 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.100

519/1

495/8

0.190

495/9

0.230

495/11

0.240

495/12

0.150

518

-0.050

522/1

0.070

0.280

525, 526

0.450

542/1, 544 2278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(2) (1)

0.030 542/2

0.390 543

योग .. 2.180 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1184- भू- अर्जन-10-283-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावदं

(ग ) ग्राम- खड़कवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.830 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा (हेक्टर में)

(2) नंबर (1)

0.110 4

5/1

0.490

0.280 5/4

0.230 8/1

8/20

0.150

0.240

0.080 212 10 000

0.270-2 11-0700

0.440 24/1385,5

0.310 30/20244,0

(2)

(1)

0.130

30/3

0.470

40/2

0.450

61

0.270

107

0.600

207/1

0.530

250/1

250/2

0.780 योग .. 5.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1176 - भू- अर्जन- 10-293-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-सोनखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.231 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

जंबर

(हेक्टर में )

(2) 2 (1 )080

0.340

141 090.0

0.370 2 174/280.0 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

174/4

0.120

176/2

0.830

177/1

0.610

177/2

0.110

183/2

0.510

184/2

0.080

184/3

0.080

184/4

0.080

185/2

0.650

200/3/3

0.170

201/3

0.200

202/2

0.076

202/4

0.080

208/3

0.240

208/4

0.050

208/5

0.050

208/6

0.090

210

0.410

0.300

213/4

219/1

0.320

219/2

0.130

221/1

0.090

221/2

0.140

222

0.105

योग .. 6.231

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

2279 क्र. 1191 - भू-अर्जन-10-30अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- पागाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.767 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

166/1

0.073

0.084

166/2

166/3

0.024

166/4

0.020

174

0.295

175

0.218

176/1

0.647

176/2

0.147

176/3

0.178

180/195

0.081

योग .. 1.767

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, क्र. 24 खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

2280

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. 1175 - भू-अर्जन-10-31-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम-बामंदा

(घ) क्षेत्रफल-5.461 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.040 35

1.165 176

178

0.182 180

0.121 181/1

0.283

0.283 182/3

0.405 188

0.190 189/1

0.158 189/2

194

0.295

0.324 195

0.287 196/1

196/2

0.158

0.324 225/1

0.259 225/2

0.218 228

229

0.113

0.283 233/1/1

0.146 233/1/2

0.227 233/2/2

कुल योग : 5.461 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1179- भू-अर्जन-10-32-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- चिचलाय

(घ) क्षेत्रफल-23.511 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.057

40/1/1

0.154

43

0.024

44/1

0.842

44/2

0.518

0.162

46/2

0.030

109/1

110/1

0.820

0.360

110/2

0.208

113/1

0.081

113/2

0.238

113/3

0.299

115

0.255

128/3

0.210

128/4

0.554

128/5

0.753

133/1

138/2

0.194 भाग 1 ]

2281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

138/3/1

0.384 138/5

0.243 138/6

0.235 138/7

0.089 142/1

0.534 142/2

0.303 156

0.105 157/1

0.089 159/1

0.210 159/2

0.048

0.057 165/1

165/2

0.222 165/4

0.182 168

0.384 169

0.050 178

0.121 179/1

0.210 179/2

0.178 179/3

0.121 179/4

0.105 181

0.590 186/1

0.372 186/2

0.218 186/3

0.235 186/4

0.202 186/8

0.283 187

0.283 188/1

0.024 239/2

0.267 246/1

0.316 247/2

0.065 247/3

0.097 247/7

0.021 247/8

0.101 247/9

0.202 247/10

0.178 247/11

0.154 248/2

0.267 248/3

0.809 249

0.085 255/1

0.105 255/2

0.793 256/1

0.121 256/2

0.324

259/1

0.210

259/2

0.380

0.202

260/1

265/1

0.348

265/2

0.097

267

0.186

270

0.283

282

0.939

284

0.049

287/2

0.097

289/2

0.255

0.372

291/2, 292/2

310

0.210

311

0.186

312

0.162

0.170

313

314

0.194

315

0.234

316

0.227

317/1

0.202

0.202

318

0.016

319/1

319/2/1

0.202

0.170

322

323/1

0.469

323/2

0.368

324/2

0.348

324/3

0.340

324/4

0.146

332

0.162

334

0.344

कुल योग : 23.511

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

2282

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. 1187- भू-अर्जन-10-33-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई. अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- नाथ्यापुरा

( घ) क्षेत्रफल -7.214 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

15/2/1

0.283

15/2/2

0.140

16

1.269

17/3

0.048

17/4

0.040

17/5

0.235

59

0.040

60/2

1.314

60/4

0.558

61/1

0.048

61/3

0.243

61/5

0.413

61/6

0.136

74/3

0.793

93

0.356

95

0.097

0.486

96

97/1

0.040

97/2

0.461

102/1

0.154

103/1

0.040

106/1

0.020

कुल योग : 7.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियो।ना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै .

[भाग 1 क्र. 1188 - भू- अर्जन-10-34-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम-एकलधारिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.327 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

26

0.453

182

0.874

कुल योग : 1.327

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै .

क्र. 1182 - भू-अर्जन-10-35-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्तं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम- काटकुर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(घ) क्षेत्रफल-5.329 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

192/1

0.324

192/2

0.283

193

0.704

194/2

0.662

194/3

0.600

235

0.160

237

0.501

239

0.303

244

0.607

247/2

0.129

247/256

0.024

248

1.032

कुल योग : 5.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर एवं उसकी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै .

क्र. 1193 - भू-अर्जन-10-36-अ-82. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला - खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

( ग) ग्राम-मैजमपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.687 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

101

0.040

102

0.372

103

0.275

कुल योग : 0.687

2283 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै.

क्र. 1172- भू-अर्जन-10-37-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील - कसरावद

(ग ) ग्राम- भीलगांव

(घ) क्षेत्रफल-8.462 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

527

0.174

528

0.392

529

0.397

530

0.129

532

0.518

540

0.048

541

0.089

544

0.040

545/2

0.145

545/3

0.275

548/1

0.056

576

0.445

580

0.186

583/1

0.210

583/2

0.356

583/3

0.376

586

0.154

599

0.020

602

0.558

605

0.413 2284

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2) 609/1

0.040 614/1

0.222 615

0.289

0.243 675/1

675/2

0.202 675/3

0.162 675/4

0.113 676/1

0.121 676/2

0.129 676/3

0.097 676/4

0.137 678

0.008

0.235 680

0.008 681

0.080 746/3

747

0.049 753

0.040

0.498 754/1

754/2

0.728 754/3

0.080

कुल योग : 8.462 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1181 - भू- अर्जन-10-38-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील-कसरावद

[भाग 1 (ग) ग्राम - पाट्यापुरा

(घ) क्षेत्रफल 4.242 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

51

0.600

0.817

53/1/1

53/2/1

0.486

54

0.316

55

0.364

56

0.332

58

0,008

82/2

0.057

0.113.

83

85/5

0.324

88/2

0.121

136

0.283

0.421

137/1/1

कुल योग : 4.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1189 - भू-अर्जन-10-39-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील - कसरावद

(ग) ग्राम- बारदेवला भाग 1 ]

2285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(घ) क्षेत्रफल-7.013 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

4/1

0.243

13

0.324

15

0.421

17/2

0.743

0.445

49/1

0.251

49/2

0.413

52

0.324

54

0.235

55

0.421

56

0.089

83

0.008

85

0.291

95

0.227

96

1.494

98

0.445

0.202

99/3

100

0.437

कुल योग : 7.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागरं परियोजना (नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै.

क्र. 1177- भू-अर्जन-10-40-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- साडली

(घ) क्षेत्रफल-15.587 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

28/2

0.008

28/3

0.227

29

0.224

0.121

30/3

30/4

0.135

0.057

32

0.202

33

35

0.259

36

0.154

37

0.004

39

0.121

92/2

0.647

0.016

172/2, 173

174/3

0.146

183

0.146

191

0.115

192

0.676

199

0.024

202

0.413

203

0.259

204

0.400

211

0.062

212

0.692

0.631

215/3

0.065

216, 217

222

0.560

226

0.121

0.473

227/1

228

0.243.

0.469

238/1

239/2/1

0.348

239/3/1

0.400

0.360

239/4/1

239/5/1

0.580

239/6

0.648

239/7

0.146

243/5

0.048

245/1

0.433

245/2

0.550

1.105

245/3

246

0.688

248/1

0.016

248/2/2

0.144 2286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2) 248/3/2

0.184

1.080 257/2

268/2

0.421 268/3

0.280 268/4

0.486

कुल योग : 15.587 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरे ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1190- भू-अर्जन-10-41-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-मेंहतपुरा

(घ) क्षेत्रफल-4.852 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 106

0.320 217/6

0.180 217/7

0.648 229

0.140 237

0.550 246

0.880 267

0.460 269

0.220 270

0.440

[भाग 1 (1)

(2)

270/299

0.500

278

0.354

279

0.160

कुल योग : 4.852

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1180 - भू-अर्जन-10-42-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-बिलवा

(घ) क्षेत्रफल-7.303 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

8/4

0.323

32/2

0.180

77/4

0.243

79/1

0.060

80/1

0.060

80/2

0.280

81/1

0.234

83/1

0.176

83/2

0.220

84/4

0.040

91/2

0.640 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, 'दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

94/4

0.200

94/5

0.200

94/6

0.330

95/1

0.120

95/2

0.120

95/3

0.140

95/4

0.120

97

0.650

103/2

0.748

148/1

0.080

148/2

0.080

149

0.320

200

0.759

202

0.650

203

0.330

कुल योग : 7.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1171 - भू- अर्जन-10-43-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ).भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम - गवला

(घ ) क्षेत्रफल-30.238 हेक्टेयर .

2287

रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

10

0.202

16

0.538

19

0.259

20

0.162

21/1

0.018

21/2

0.008

27

0.275

28/1

0.016

29/1

0.308

29/2

0.437

30/1

0.178

30/2

0.202

33

0.445

35/2

0.040

35/3

0.433

36/1

0.024

36/2

0.473

110/1

0.356

110/2

0.085

115

0.040

117

0.085

124/1

0.024

124/2

0.080

124/3

0.178

125

0.105

126/1

0.057

126/2

0.049

126/3

0.049

126/4

0.049

126/5

0.052

126/6

0.395

127

0.032

131/1

0.020

132/1

0.555

133/1

0.364

134/1

0.405

135/1

0.195

135/2

0.183

135/3

0.259

136/1

0,064

148

0.834

149/1

0.200

149/2

0.161 2288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(2) (1)

0.287 149/3

0.202 159

0.243 162

163

0.137

0.089 169/2

169/3

0.129 169/4

0.170

0.185 169/5

0.080 171/1

0.567 171/2

0.064 174/1

0.704 174/2

179

0.037 180/1

0.218

0.750 180/3

0.024 181/2

0.955 184/2

0.081 186/2

0.081 184/4

0.210 184/5

0.178 184/7

0.073 184/8

0.146 184/13

0.372 184/14

0.260 184/15

0.275 184/16

0.057 184/17

0.061 185

0.129 188

0.028 312

313

0.051 318

0.057

0.380 394/1

0.121 394/5

0.162 395/1

395/2

0.093

0.295 400

0.655 402

420/1

1.117 422

0.275

0.040 423

0.057 424

0.186 425/2

0.040 427/2

(2)

(1)

0.050

426/2

0.162

426/3

0.105

426/4

427/6

0.125

0.073

426/5

0.081

427/7

428/1

0.040

0.260

427/4

428/2

0.219

0.331

429/1

0.526

429/2

0.085

455

0.243

456/1

0.129

456/2

0.145

456/3

0.234

456/4

0.121

457

0.364

458/2

0.137

459

460/3

0.178

0.162

460/4

0.166

460/5

0.202

460/6

464/1

0.024

0.121

464/2

0.129

464/3

0.121

464/4

0.186

464/5

0.647

464/6

475

0.376

0.291

487/2

0.016

488/1

0.250

488/2

0.316

489

492.

0.049

0.089

493/2

0.275

493/3

0.461

496/1

0.170

496/6

496/7

0.578

0.081

499/2

0.089

499/3

0.194

499/4

0.242

499/5 भाग 1 ]

2289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

499/6

0.174

499/11

0.170

500/2

0.089

546/2

0.154

546/3

0.477

546/4

0.307

546/5

0.008

548

0.316

557/1

0.453

557/2/3

0.032

कुल योग : 30.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकताहै.

क्र. 1186- भू-अर्जन-10-44-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- अहिर धामनोद

(घ) क्षेत्रफल-16.057 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

137

0.170

138

0.760

139/1

0.670

139/2

0.260

0.096

140/1

0.030

140/2

141

0.750

242/1

.0.367

0.750

152/1/1

0.350

152/1/5

0.540

243/1

0.126

243/4

0.500

245

246/1

0.190

0.200

246/4

264-

0.830

0.530

265/3

266/1

0.360

267/1

0.950

0.280

271/2

0.253

272/1

272/3

0.580

272/4

0.390

0.020

296/1/2

0.160

299/1/1

0.130

299/2/1

0.160

299/3/3

299/4/3

0.140

300/1

0.640 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2290

(2) (1)

0.180 305/1/2

305/6

0.390 306/1/1

0.290 306/1/3

0.350

0.278 344/1

0.170 344/4

0.300 347/1

385/6

0.120

0.202 386/2

0.050 391/1

0.435 391/3

0.290 456/1

0.220 457/1

0.160 457/5

0.190 459/1/1

0.150 459/2

0.120 459/6

0.120 459/8

0.030 460

0.060 461/3

462/1

0.020

0.750 463/1

कुल योग : 16.057 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1183 - भू- अर्जन-10-45-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-गोठान्या

(घ) क्षेत्रफल-2.520 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.780

3

0.020

55/1

0.560

60/3

0.030

90/2

0.260

90/4

0.750

90/5

0.120

90/6

कुल योग : 2.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/ भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैढ़न , दिनांक 23 अगस्त 2010

क्र. 1755- भू- अर्जन- 2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- चितरंगी

(ग ) ग्राम- खोखवा, रा. नि. मं. दुधमनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 138.31 हेक्टर, प.ह.नं.

बगैया नं. 45.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

670

0.15

672

1.72

674

5.64

675

2.01

677

1.01

678

1.21

683

0.48

685

0.87

686

0.78

687

0.59

688

0.18

689

0.01

690

0.03

691

0.01

717

0.76

721

0.26

722

0.19

(2)

(1)

723

0.13

725

0.14

726

0.06

0.15

727

728

0.37

0.15

745

746

0.01

747

0.35

748

0.21

758

0.16

759

0.14

763

1.61

764

0.13

765

1.42

767

0.42

768

0.88

769

1.28

770

5.07

0.31

795

800

0.03

801

0.46

802

0.10

803

0.04

804

1.08

812

0.60

820

0.09

821

0.04

822

0.08

823

0.15

825

0.19

826

0.43

827

0.28

829

0.05

830

0.50

833

0.21

834

0.37

835

0.05

0.15

846

848

0.05 2292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2) 850

0.07 853

1.72. 855

0.15- 856

0.06 857

0.61 860

0.40 863

0.24 866

0.02 867

0.01 868

0.12 869

0.22 870

0.45 873

1.48 874

0.91 875

0.19 880

0.08 881

0.74 882

0.11 883

0.03 884

0.19 885

0.13 886

0.23 887

0.02 888

1.11 889

0.31 890

0.43 891

0.10 892

0.40 893

0.91 894

0.11 897

0.11 898

0.24 899

0.37 900

0.26 904

0.28

0.24 905

906

0.27

[भाग 1 (1)

(2)

0.31

907

0.15

908

910

0.13

911

0.04

912

0.12

913

0.06

914

0.11

915

0.13

0.14

916

917

0.21

0.05

918

0.10

927

928

0.30

929

0.03

930

0.13

931

0.16

932

0.08

933

0.46

934

0.79

935

0.40

944

0.05

945

0.64

947

0.32

948

0.25

949

0.16

950

0.38

951

0.41

952

0.07

955

0.35

956

0.18

961

0.32

962

0.14

963

0.14

964

0.24

965

0.47

967

0.16 2293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.10 968

1.35 969

0.50 971

972

0.82 973

3.14

1.21 980

981

0.32

0.23 982

983

0.16

1.36 988

1.21 989

992

2.00

2.00 993

994

1.11

1.16 995

996

1.21 1003

0.61

0.20 1005

1011

0.45

0.34 1014

1015

0.66

0.75 1016

0.25 1018

0.29 1021 201

0.06 1026

0.28 1029

1030

0.22

0.30 1031

0.36 1034

1035

0.17 1036

0.42

0.27 1037

0.22 1041

0.19 1043

0.12 1044

1056

0.19

(2)

(1)

0.93

1062

0.80

1064

1.00

1070

0.21

1073

1075

0.04

0.20

1076

1084

0.08

1085

1.03

1.32

1086

0.51

1088

1.38

1089

2.40

1098

2.74

1113

0.38

1114

1.05

1119

0.97

1120

0.92

1121

0.13

1123

0.03

1124

0.27

1125

0.25

1127

0.40

1128

0.03

1129

1.22

1140

1.01

1151

2.238

1157

0.42

1163

0.64

1165

1173

0.15

0.29

1175

0.32

1176

0.16

1177

0.04

1178

-0.67

1179

1180

0.16

0.27.

1181 2294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(2) (1)

0.24 1182

1183

1.64

1.87 1184

1185

1.34

0.20 1186

0.52 1187.

1190

0.19

0.69 1191

0.42 1192

0.79 1194

1195

0.14

0.72 1196

0.37 1204

0.06 1205

1.12 1208

1209

0.90

0.41 1219

0.41 1220

1.21 1221

1.22 1222

0.38 1223

1224

0.41 1225

0.55

0.32 1226

0.07 1227

1232

1.01

0.20 1234

1236

0.31 1237

0.09 1263

0.15

0.03 1264

0.22 1265

1266

0.03

0.28 1267

1268

0.19 1269

0.072

(2)

(1)

1270

0.02

0.32

1271

0.04

1272

0.40

1273

0.04

1274

0.25

1277

0.06

1280

0.24

1281

0.09

1282

0.54

1285

1.27

1286

0.20

1291

0.27

1305

1.21

1306

2.02

1307

0.40

1311

1.21

1312

0.07

1319

0.34

1320

0.02

1323

0.03

1324

0.42

1325

2.05

1331

0.71

1332

2.02

1333

0.16

1349

0.46

1350

1351

0.46

138.31

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- चितरंगी पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लिए पावर प्लांट की . स्थापना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 2373 - भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) नगर/ग्राम- बेकल्दा ( नहर )

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.65 हेक्टर.

निजी भूमि.

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

264/2

0.13

275/1

0.02

275/3

0.04

515

0.04

496

0.03

552

0.02

283/2

0.02

497

0.10

1268

0.25

0.65

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बेकल्दा तालाब निर्माण होने से ग्राम बेकल्दा का कुल रकबा निजी भूमि 0.65 हेक्टर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2375 - भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की

2295 धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) नगर/ग्राम- पटेल नाका ( नहर )

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.11 हेक्टर .

निजी भूमि

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

78

0.03

33

0.14

77

0.02

76

0.04

74

0.03

71

0.10

70

0.01

69/1

0.01

68

0.07

67

0.05

64

0.02

115

0.04

114

0.05

110

0.02

154

0.03

149

0.10

113

0.03

107

0.14

106 .

0.09

145/2

0.01

153

0.06

256

0.60

योग .. 1.11

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पटेल नाका तालाब के नहर निर्माण होने से ग्राम पटेल नाका का कुल रकबा निजी भूमि 1.11 हेक्टर .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2296

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2010

अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , में दिनांक 19 मार्च 2010 को दैनिक जागरण में दिनांक 7 मार्च 2010 को , नवभारत में दिनांक 7 मार्च 2010 को हुआ है . उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -

सही संशोधित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

खसरा

रकबा

खसरा

नंबर

नंबर

(हे. में)

(1)

(3)

(2)

(4)

रकबा (हे. में ) (5)

156

1.81

क्र. 9612- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 दिनांक 19-3-2010

156/1 156/3 156/4

0.15 0.88 0.78 अनुसूची

156

दैनिक जागरण

1.81

दिनांक 7-3-2010

(1 ) भूमि का वर्णन-

156/1 156/3 156/4

0.15 0.88 0.78 (क) जिला- राजगढ़

156

नवभारत

1.81

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़

दिनांक 7-3-2010

(ग) नगर/ ग्राम- कुदाली

156/1 156/3 156/4

0.15 0.88 0.78 (घ) क्षेत्रफल -0.126 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में)

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में खसरा नं. 156 के स्थान पर संशोधित खसरा नं. 156/1 , 156/3 , 156/4 होगा. कुल रकबा 10.19 हे. अपरिवर्तनीय है .

(1)

(2)

8 में से

0.126

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुदाली तालाब के शीर्ष कार्य/स्पिल चेनल के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 30 अगस्त 2010 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 2- अ-8209-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की. धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

( 1 ) भूमि का वर्णन-

खण्डवा, दिनांक 27 अगस्त 2010

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- सिलवानी

(ग) ग्राम- इमलिया, सियरमउ, देवकानी , आमापानी खुर्द भू-अर्जन- प्र. क्र.- 27-अ-82-08-09 शुद्धिपत्र.-श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेल मार्ग निर्माण हेतु ग्राम देवला, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 27 -अ-82-08-09 में भू-अर्जन भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

अर्जित किये जाने वाला

कुल रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

ग्राम-इमलिया

58

0.559

0.486 57

1.266

0.919 56/2

0.226

0.158 83

0.364

0.364 71

0.599

0.546 70

0.279

0.279 59

0.202

0.202 60

0.862

0.862 48

9.179

5.860 49

0.283

0.194 69

1.343

1.343 61

0.125

0.125 66

2.853

2.853 64

0.632

0.632 65

0.470

0.470 53

0.722

0.089 100

0.482

0.482 104

0.251

0.251 106

0.522

0.522 163

0.101

0.081 50/1

1.639

0.129 67

0.555

0.555 68/3

0.583

0.583 68/1

1.133

1.133 68/2

1.133

1.133 73/1

2.035

1.959 76

0.278

0.278 381/72/2/2

0.670

0.670 77

1.453

1.453 74,75/1/1

0.870

0.870 74,75/2/1

0.546

0.546 74,75/1/2

1.619

1.619 74,75/2/2

1.351

1.351 81/2

0.065

0.065 81/1

0.526

0.526 80/2/2/2 ,

0.809

0.809 90,91,92,93

87

0.089

0.089

0.182

88

0.182 80/1,90,91 ,

0.363

0.363 92, 93.

122/2

1.032

1.032

85/1

0.409

0.409 195

0.194

0.122

2297 (1)

(2)

197/1

0.522

0.049 191

0.036

0.036 187/1

0.202

0.097 10.267

2.145 45,46/1

85/2

0.202

0.202 187/2

0.215

0.089 10.117

8.159 45,46/2

80/2/1 ,

1.214

1.214 90,91,92,93

80/2/2/1 ,

0.709

0.709

90,91,92,93

94

0.057

0.057 98/1

0.130

0.130 80/2/2/3 ,

0.809

0.809 90,91,92,93

97.

0.097

0.097 98/2

0.611

0.611 101

0.291

0.291 190

0.049

0.049 188

0.348

0.348 168

0.125

0.085 166/2

0.352

0.352 107

0.065

0.041 122/1/2

1.250

1.250 123/1

0.145

0.145 :

0.320

0.320 126,127/2

1.546

354,355

0.558 108

0.065

0.028 110

0.024

0.012.

2.221

0.271 202,203/2

196

0.450

0.057 170

0.093

0.049 392/152

0.028

0.016 166/1

0.081

0.081 165

0.008

0.008 164/1/1

0.024

0.024 162

0.036

0.020 164/1/2

0.085

0.085 164/2

0.259

0.259 122/1/3

1.230

1.230 123/2

0.146

0.146 0.263

0.263 126,127/3

129

0.057

0.057 122/1/1

0.666

0.666 126,127/1

0.230

0.230 122/1/1/2

0.566 0.566

125

0.251

0.251 128

0.279

0.279

0.405 0.566

360,361/1 2298

(2)

(1)

132

0.291

0.291

0.247 133

0.247

0.247 134

0.247

0.793

0.793 135

1.319

1.684

136,367/1

368

0.069

0.069

0.773

358

0.101

1.214

1.214 136,367/2

0.202

1.214

136,367/3

(

365

0.210

0.210 370

4.735

4.512

1.287

1.287 371,372,373

0.097

0.097

363/1

0.546

307/1

0.081

0.041

363/2

0.041

0.364 364/1

0.603

307/2

0.198

0.898

0.041

1.982

309,310/ 1

0.223 376

0.223

0.506 377/1/1/1 /

0.967

0.130

0.526

302

303

0.041

0.914

0.129

0.129 379/4

0.930

0.425 304/1

0.283

0.283 379/2

378/2

1.011

0.372 375

0.202

0.202 379/3/2/2

378/1/2/2

0.555

0.304

0.336 379/1

0.336

0.786

0.786

377/1/1/2

0.381

0.381 375

379/3/2/1

0.978 377/2

0.978

0.975

0.550 377/1/2

0.202.

0.202

375,379/3/2/2

119,120

0.304

0.636

121/2/1

119/120/

1.133

1.416

121/2/2

0.049 192/2

0.308

0.542

0.542 360, 361/2

364/2

0.506

0.644

0.020

0.648

364/3

0.202

0.202 119,120,121/1

2.036

2.036

73/2

2.036

2.036

73/3

2.040

2.040

73/4

0.951 381/72/2/1

0.951

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(1)

(2)

0.008

0.676

156

82.429 115.623

योग

ग्राम-सियरमउ

1.882

0.337 588

0.081

2.910

595,596

4.792

0.418 योग

ग्राम-देवकानी

1.364

1.364

2,3/1/1

4.067

4.067 4/1

1.043 5

1.043

0.474

0.474

2,3/1/2

0.733

0.733 2,3/2

2.023

2.023 4/3

0.231

0.231

10/2

0.830

0.830 4/2/1

4/2/2

1.214

1.214

1.214

1.214 9/1/2/1

0.607

0.607 10/1/2/1

1.416

1.416

9/1/2/2

0.405

0.405

10/1/2/2

1.777

1.777

9/1/1

1.020 9/2/2

1.214

0.668

3.193

9/2/1

1.781

4.407

9/3

1.214

1.214 9/4/2

0.648

0.809

9/4/1/1

2.380

2.096 9/4/1/2

1.283

1.283

.10/1/1

0.352

0.352

15

1.416

1.594

23,24,25,

27/1

1.716

1.716

11

0.733 12

0.733

0.150

0.150

26/1

0.150 26/2

0.150

0.145

0.145

26/3

0.061

0.534

23,24,25,

27/2/3

1.230

0.445 16/1

1.230

1.230

16/2

0.061 42

0.372

0.251

0.607

44/1/1

45,52,53

0.522

0.121 54/1/3

0.659 47/1

0.659

0.166 47/2

0.166

45,52,53,

0.356

0.981

54/1/1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

(2)

(1)

66

0.085

0.085 69/2

0.100

0.093 65/1/2

0.385

0.275 67

0.316

0.316

0.445

0.445 68

69/1

0.021

0.021 70

0.081

0.053

0.182

65/1/1

0.089 65/2

0.858

0.397 योग .

45.512

35.894

ग्राम-आमापानी खुर्द

1/2/1

0.303

0.162 2/1

1.518

0.708 1/2/2

0.506

0.506 2/2

1.315

1.315 1/1

1.065

1.065 4/1

0.405

0.405 5

0.174

0.174

2.023

0.041 75,77,78,79/2

2/3

1.271

0.923 87

0.105

0.105 89

0.599

0.599 94

0.789

0.364 202/90

0.194

0.194 92/2

0.704

0.291 18/2

3.642

2.857 19

3.990

2.169 18/1

8.077

8.077 4/2

1.727

1.727 6

1.433

1.433 3/1

1.692

1.692 3/2

1.174

1.174 7

0.793

0.793 8

3.703

3.703 9

0.255

0.255 10/1

0.809

0.809 17/1

1.833

1.833 10/2

0.368

0.368 17/2

0.809

0.809 12

0.922

0.922 13/1

7.369

7.369 15

0.817

0.817 13/2

1.619

1.619 73

0.684

0.223

1.044

75,77,78,79/1

0.801 22

5.299

0.097 81/1

0.206

0.206

2299 (1)

(2)

0.405

82/3/4

0.405 83/3/2

0.085

0.085 97/1/2/2

0.519

0.397 81/2

1.214

1.214 84/1

0.401

0.401 82/3/1

0.809

0.809 86/3/1/2

0.446

0.446 84/2

0.797

0.797 82/3/2

0.857

0.857 82/1

0.101

0.101 83/1

0.032

0.032 86/1

0.151

0.151 97/2

1.335

1.206 82/2

0.101

0.101 83/2

0.032

0.032 86/2

0.146

0.146 97/3

1.340

0.975 82/3/3

0.405

0.405 83/3/1

0.987

0.987 97/1/2/4

0.234

0.234 86/3/1/1

0.728

0.728 97/1/2/5

0.890

0.850 86/3/2

0.186

0.186 88

0.882

0.850 97/1/1

0.672

0.041

1.040

75,77,78,79/3

0.291 86/3/3

0.109

0.109 90/1

0.364

0.364 90/2

0.384

0.384 92/1

0.648

0.211 91

2.306

0.729 186/1

0.672

0.672 186/2

0.821

0.591 184/2

1.161

0.640 184/1

1.982

0.081

1.627

97/1/2/1

1.627 97/1/2/3

0.129

0.129 97/1/2/6

1.395

1.145 योग .

85.629

66.014 251.556

184.755 कुल योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन. साजखेड़ा तालाब योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2300

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र 896-जे.सी. - 1-कलेक्टर- भोपाल- 2010.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक-2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ- 2- ( क) -15-99- बी-3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ- 2- ( क ) -9-08- बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 4904-5127 - बी ( 3 ) 2-85 , दिनांक 21 नवम्बर 1985 में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-

एक नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है.

दो सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक

(2)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3) पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है. (1)

ग्राम/मोहल्ले का नाम

बंदोबस्त नं.

190

1. बागमुगालिया एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड कालोनी.

पुलिस थाना बागसेवनियां, तहसली हुजूर, जिला भोपाल.

पुलिस थाना मिसरोद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

263

2. ग्राम लहारपुर

263

3. संत आशाराम नगर कालोनी फेस -3

4. ग्राम कटारा

21

21

5. कटारा हिल्स हाउसिंग बोर्ड कालोनी

6. पार्क सिटी

21

7. सप्रिंग बेली कोलानी

21

1105

1. ग्राम बर्राई

पुलिस थाना बिलखिरिया , तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

पुलिस थाना बागसेवनियां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2010

2301

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र 896-जे.सी. - 1- कलेक्टर- भोपाल- 2010.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र 896- जे.सी.- 1- भोपाल-2010 , दिनांक 28 अगस्त 2010 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 28th August 2010

No. 896 - J.C.1 - COLLECTOR - BHOPAL - 2010 . In exercise of the powers conferred by clause(s ) Section 2 of the Code of Criminal procedure ; 1973 (No. 2 of 1974 ) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F- 2(K) 15-99 - B -3 - two, dated 11th October 2004 and number F - 2 ( K) 9-08 -B - 3 - two , dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of District Collector/SSP/DPO. in meeting Dated 28th August 2010 in partial modification of the previous notification No. 4904/5127/B (3 ) 2/85 , Dated 21st November 1985 in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below , the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh.Gazette:-

1. Exclude from the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and .

2

Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table .

TABLE

LOCAL AREA

Name of police station (with tehsil and distt . ) From which excluded

Name of police station (with tehsil and distt .) From which excluded Name of Villages , and Settlement No. Ward No.

(1) :

(2)

(3)

Settlement No.

Name of Villages

190

1. bagh Mungalia Ext. Housing Bord colony

Ploice Stateion Bag Sewnia Tehsil Hujur , Distt . Bhopal Police Station Misrod Tehsil Hujur Distt. Bhopal

2.

263

Village Laharpur

263

3 . Sant Asharam Nagar colony Phase-3

21

4. Village Katara

5. Katara hills Housing Bord Colony 21

21

6. Park City

21

7. Springbelly Colony

105

1. Village Barrai

Police Station Bilkhriya Tehsil Hujur , Dist . Bhopal

Police Station Bag Sewnia Tehsil Hujur Distt . Bhopal

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NIKUNJ KUMAR SHRIVASTAVA, Collector &

Ex- officio Dy . Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-09-03.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-09-03.36.Ordinary.