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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 10 September 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-09-10.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल- 09-11 .

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान. योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2010 - भाद्र 19 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारर्पोरेशन लि. (ट्रायफेक ) को सौंपा गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2010

(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार जैन के स्थान पर श्री एम. गोपाल रेड्डी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ वि.क.अ. - सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-486- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2010 द्वारा श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस. , वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को दिनांक 19 अगस्त से 4 सितम्बर 2010 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश अवधि में वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का प्रभार श्री अनिल कुमार जैन,

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

2303

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010.

2304

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक. 10 सितम्बर 2010

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2010 क्र. ई - 5-743- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर को दिनांक 16 से 31 अगस्त 2010 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. ई- 1-308-2010-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2008 बैच के सीधी भरती के नीचे दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक

प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना

(1)

(2)

(3) 1

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी.

सुश्री छवि भारद्वाज, सहायक कलेक्टर, ग्वालियर.

2 सुश्री इरेने सिथिया, जे.पी. सहायक कलेक्टर, सतना.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर (शाजापुर) .

3 श्री विकास नरवाल, सहायक कलेक्टर, सीहोर.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ (मुरैना) .

4 श्री भरत यादव, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई (बैतूल) .

5 सुश्री मधुरानी तेवतिया, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा (रतलाम) .

[ भाग 1 (1)

(2)

(3) 6 श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अनुविभागीय अधिकारी सहायक कलेक्टर,

(राजस्व) सौंसर सिंगरौली.

(छिन्दवाड़ा) .

7 श्री विशेष गढ़पाले,

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) सिरोंज सहायक कलेक्टर, पन्ना.

(विदिशा) .

8 श्री वी. किरण गोपाल

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) पिपरिया सहायक कलेक्टर, मंडला.

(होशंगाबाद) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2010

क्र. ई-5-823 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 9 अगस्त से 30 सितम्बर 2010 तक तिरेपन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर. 875-2010- बारह-1.-मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जिला धार एवं झाबुआ में सोना, तांबा, लेड, जिंक, निकल खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 4038 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को शासन के आदेश क्रमांक आर 875- 2010-बारह-1-3607, दिनांक 21 जून 2010 द्वारा निरस्त किया 2305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

गया है. खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

देक्षांश (3)

अक्षांश (2)

बिन्दु (1)

74° 07′ 12.00" 22° 11 ' 24.00"

1

74° 37 ' 48.00" 2

22° 08′ 24.00"

74° 36 ' 30.00" 22° 12' 45.41 "

3

74° 34' 07.48" 22° 12' 45.41"

4

74° 34 ' 14.77 " 22° 22' 34.34 "

5

74° 25' 51.04" 22° 31 ' 28.90 "

6

74° 31 ' 31.96 " 22° 36' 05.78 "

7

74 ° 41 ' 56.39 " 22° 25' 05.22 "

8

74° 41 ' 56.39 " 22° 17' 45.00"

9

74° 51 ' 36.00" 22° 20' 24.00"

10

74° 51 ' 36.00" 11

22° 31 ' 48.00"

74° 33 ' 36.00 " 22° 35' 24.00"

12

74° 33 ' 36.00" 22° 39 ' 00.00"

13

14

74° 43 ' 48.00" 22° 39 ' 00.00"

74° 41 ' 24.00" 22° 52' 12.00"

15

74° 34' 12.00" 23° 02' 24.00"

16

74° 22' 12.00" 23° 05' 24.00"

17

17 से 1 राज्य सीमा

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन ", 29- ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर. 875-2010- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal , the 25th August 2010

No. R- 875-2010- XII - 1.-In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral Concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 4038 Km² in Dhar & Jhabua districts which was previously held by M/ s . Hindustan Zink Limited , for the reconnaissance operations of Gold, Copper, Lead , Zinc , Nickel , minerals , under reconnaissance permit , has now been cancelled as per State Government order No. R- 875-2010-XII- 1-3607 , dated 21st June 2010 Details of the area are as below :-

Longitude (3)

Latitude (2)

Pts (1)

74° 07 ′ 12.00 " 22° 11 ' 24.00"

1

74° 37 ' 48.00" 22° 08' 24.00 "

2

74° 36' 30.00" 22° 12 ' 45.41 "

3

74° 34' 07.48" 4

22° 12' 45.41 "

74° 34' 14.77 " 22° 22' 34.34 "

5

74° 25' 51.04 " 22° 31 ' 28.90 "

6

74° 31 ' 31.96 " 22° 36 ' 05.78 "

7

74° 41 ' 56.39 " 8

22° 25 ' 05.22 "

74° 41 ' 56.39 " 22° 17 ' 45.00"

9

74° 51 ' 36.00 " 22° 20' 24.00 "

10

74° 51 ' 36.00 " 22° 31 ' 48.00 "

11

74 ° 33 ' 36.00 " 22° 35' 24.00"

12

74° 33 ' 36.00 " 13

22° 39 ' 00.00 "

22° 39 ' 00.00"

74° 43 ' 48.00 " 14

74° 41 ' 24.00 " 22° 52' 12.00"

15

74° 34 ' 12.00" 23 ° 02 ' 24.00"

16

74° 22' 12.00" 23 ° 05 ' 24.00 "

17

17 to 1 State Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR, Dy . Secy .

2306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर . 1462-07- बारह 1.- मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सीधी एवं शहडोल में सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 365 वर्ग कि. मी . क्षेत्र में से 182.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को , खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

अक्षांश

बिन्दु (1)

(2)

देक्षांश (3)

खण्ड 1

1

24 ° 01 ' 45.00 "

[ भाग 1 इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन" , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

81° 10'00.00"

2

24° 03 ′ 39.00"

81° 14 ' 16.00"

3

24 ° 04 ' 52.00 "

क्र. आर. 1462-07 - बारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

81° 13 ' 49.00"

4

24° 06 ' 45.00 "

81° 18' 27.00 "

5

24° 03 ′ 57.30"

81° 14 ' 48.20 "

6

24° 01 ' 15.80 "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.

81 ° 14 ' 47.40 "

7

24 ° 08 ′ 57.80 "

Bhopal , the 25th August 2010

81 ° 27 ' 57.80 "

8

24 ° 08 ' 30.10 "

81 ° 27 ' 50.80 "

9

24 ° 08 ′ 31.70 "

81 ° 28 ' 49.10 "

10

24° 06 ' 31.70"

81 ° 28 ' 45.00 "

खण्ड 2

11

24° 09 ' 43.00"

81 ° 17 ' 12.00 " 12

24° 12' 47.50"

81 ° 25 ' 00.80 " 13

24° 09 ' 00.00 "

81 ° 20'00.00 " 14

24° 08 ′ 49.20 "

81 ° 20 ' 00.00 " 15

24° 06 ' 57.30"

81 ° 18 ' 21.80 "

खण्ड 3

16

24° 12 ' 47.50"

81 ° 25 ' 00.80 " 17

24 ° 12' 54.70 "

81 ° 29 ' 00.00" 18

24° 11 ' 53.90 "

81° 29 ' 03.30 " 19

24 ° 11 ' 04.70 "

81 ° 26 ' 11.80 " 20

24 ° 10 ' 00.00"

81° 36 ' 11.50 " 21

24° 10' 00.00"

81 ° 27 ' 47.40 " 22..

81° 27' 47.40 " 24° 10' 11.11 "

23

24° 10 ' 11.11 "

81° 28 ' 28.00" 24

24 ° 07 ' 02.00"

81 ° 30 ' 00.00 " 25

24 ° 14 ' 45.00 "

81 ° 30 ' 00.00 " 26

24° 12' 47.50"

81 ° 25 ' 00.80 " No. R- 1462-07 - XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 182.50 Km² out of 365 Km² in Sidhi & Shahdol districts which was previously held by M/ s . Rungta Mines Limited , for the reconnaissance operations of Gold mineral , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i) ( a) of the said rules , Details of the area are as below :-

Pts (1)

Latitude (2)

Longitude (3)

BLOCK 1

1

24° 01 ' 45.00."

81° 10 ' 00.00 " 2

24 ° 03 ′ 39.00"

81° 14 ' 16.00 " 3

24° 04 ' 52.00 "

81° 13 ' 49.00 " 4

24° 06 ' 45.00"

81° 18 ' 27.00" 5

24° 03 ′ 57.30 "

81 ° 14 ' 48.20" 6

24° 01 ' 15.80 "

81° 14' 47.40 " 7

24° 08 ′ 57.80 "

81° 27 ' 57.80 " 8

24° 08 ′ 30.10 "

81 ° 27' 50.80 " 9

24° 08 ′ 31.70 "

81° 28 ' 49.10" 10

24° 06' 31.70"

81 ° 28' 45.00 " 2307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

BLOCK 2

81° 17' 12.00 " 11

24° 09 ' 43.00"

81° 25 ' 00.80 " 12

24° 12' 47.50 "

24° 09 ' 00.00"

81° 20 ' 00.00" 13

81 ° 20 ' 00.00" 14

24° 08 ' 49.20 "

15

81 ° 20' 21.80" 24° 06 ' 57.30"

BLOCK 3

81° 25 ' 00.80" 24° 12 ' 47.50"

16

24° 12 ' 54.70"

17

81° 29 ' 00.00"

81 ° 29 ' 03.30 " 24° 11 ' 53.90 "

18

19

24° 11 ' 04.70"

81 ° 26' 11.80"

81° 36 ' 11.50 " 20

24° 10 ' 00.00"

24 ° 10 ' 00.00"

81° 27 ' 47.40 " 21

81 ° 27 ' 47.40" 22

24° 10 ' 11.11 "

81° 28 ' 28.00" 23

24° 10' 11.11 "

24

24° 07 ' 02.00 "

81° 30 ' 00.00 "

81 ° 30 ' 00.00" 25

24° 14' 45.00"

81 ° 25 ' 00.80 " 24° 12' 47.50 "

26

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

A. K. TOMAR, Dy . Secy .

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. डी- 15-13-2010- चौदह -3 . चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी- 15-13-2010- चौदह -3 , दिनांक 9 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (एक) के उपबंधों के अधीन राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर की कृषि उपज मंडी समिति माचलपुर ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है ) के ग्राम बांगपुरा का समाविष्ठ क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश " राजपत्र " में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ठ " उक्त क्षेत्र " को राजगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति माचलपुर के मंडी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए " उक्त मंडी क्षेत्र " की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है : -

अनुसूची

1. बांगपुरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस . बघेल, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. -डी- 15-13-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal , the 27th August 2010

No. D - 15-13-2010 - XIV- 3.- WHEREAS , by this departments Notification No. D- 15-13-2010 - XIV- 3 , dated 9th June , 2010 issued under the provisions of clause (i ) of sub section ( 1 ) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi commettee Machalpur of district Rajgarh ( herein after referred to as the " said market area " ) by including herewith the area comprising of village of Bangpura in Jirapur Tehsil of district Rajgarh ( herein after referred to as the "said area") .

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub- section (2) of Section 71 of the 2308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of. 1973 ) , the State Government from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette hereby alter the limits of the " said market area " for the purpose of the said Actby including the " said area " comprising of folloing village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Machalpur of District Rajgarh:-

SCHEDULE

1. Bangpura .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

B. S. BAGHEL , Addl . Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2010

फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03-इक्कीस ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यकाल में 20-8-2010 से 19-8-2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:-

महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर

क्रमांक अधिवक्ताका

पद

पारिश्रमिक नाम

प्रतिमाह (1)

(2)

(3)

(4) 1 श्री गिरीश देसाई उप महाधिवक्ता 23,000 2 श्रीमती रश्मि पंडित उप शास. अधिवक्ता 17,000 3 श्री विवेक पटवा

17,000

उप शास. अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा .

फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03-इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ता को महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 30-8-2010 से 29-8-2011 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है उक्त अवधि में दोनों पक्ष

[ भाग 1 एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे:-

महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर

क्रमांक

पारिश्रमिक

पद

अधिवक्ताका नाम

प्रतिमाह (1)

(2)

(3)

(4) श्री सुनील गुप्ता 1

17,000

उप शास. अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3 ( ए) -19-2003- इक्कीस- ब ( एक ) .- यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित , आदेश दिनांक 21 फरवरी 2006 और राज्य मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून , 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की हैं;

और यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून , 2006 के पैरा 8 (2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगी;

अतएव, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2009 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 13 नवम्बर 2009 में प्रकाशित की गई थी, के अनुसरण में, राज्य शासन, संचालक , स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में वर्णित राज्य के निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करता है:-

सारणी

क्रमांक जिला

चिकित्सालय का नाम (1)

(2)

(3)

1

सागर

जनक नर्सिंग होम, मकरौनिया सागर मौर्य हार्ट हास्टिपल, 'तिली रोड सागर चैतन्य नर्सिंग होम, सागर रेले गेयर पैथालाजी ( रैनबैक्सी ) सागर थायरोकेयर पैथालाजी, सागर.

2309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

शाजापुर

2 व्यास नर्सिंग होम, शाजापुर जायसवाल अस्पताल, शाजापुर . आरोग्य ( गुप्ता ) नर्सिंग होम, शाजापुर पाटीदार नर्सिंग होम, शाजापुर. सुराना नर्सिंग होम , शाजापुर.

3

ग्वालियर डा. स्वाति जोशी, नर्सिंग होम, ग्वालियर . किलकारी हास्पिटल, ग्वालियर. रतन ज्योति नेत्रालय , सांईबाबा मंदिर के पास, 18 , विकास नगर , ग्वालियर. के. डी. जे. अस्पताल/रिसर्च सेन्टर बारादरी चौराहा , मुरार, ग्वालियर. रेले गेयर पैथालाजी, ( रैनबैक्सी) ग्वालियर, थायरोकेयर पैथालाजी, ग्वालियर आस्था डेंटल सेंटर नियर चेतक ब्रिज झांसी रोड, ग्वालियर.

भोपाल

4

नवोदय कैंसर अस्पताल , भोपाल रैनबो अस्पताल , जवाहर चौक न्यू मार्केट, भोपाल, अनुश्री अस्पताल 10 नम्बर बस स्टाप अरेरा कालोनी, भोपाल, जसदीप हास्पिटल , जवाहर चौक, भोपाल, चावला चिल्ड्रन नर्सिंग होम ई -4 भोपाल , डा . साहू मनोचिकित्सा अस्पताल , कोहेफिजा, भोपाल सुयश नर्सिंग होम, चूनाभट्टी, भोपाल , सुज्योति हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम, गुलमोहर, भोपाल, पारूलकर नर्सिंग होम एवं हास्पिटल अरेरा कालोनी, भोपाल, रेनबो हास्पिटल, रंगमहल चौराहा, टी. टी. नगर, भोपाल , नवोदय अस्पताल , एम. पी. नगर, जोन-2 , भोपाल. अग्रवाल बाम्बे चिल्ड्रन हास्पिटल, भोपाल , रेले गेयर पैथालाजी (रेनबैक्सी) भोपाल. थायरोकेयर पैथालाजी, भोपाल, पीपुल्स अस्पताल एवं मेडिकल कालेज , भोपाल, बेनावरी, आर.आई.ए. लैब, भोपाल, पीपुल्स डेंटल कालेज , भोपाल. सिंहल डेन्टल क्लीनिक 55 , पत्रकार कालोनी, मेन रोड नं. 3 भोपाल. डेंटल क्लीनिक (डॉ. अतुल वर्मा )

(3)

(1) (2)

ई-3/48 , आर्चीज गैलरी के ऊपर 10 नं. बस स्टाप , अरेरा कालोनी भोपाल , डॉ. योगेश गुप्ता ऑथोडेन्टिस्ट जवाहर भवन, न्यू मार्केट, रोशनपुरा , भोपाल. रेडक्रास चिकित्सालय, तुलसी नगर, भोपाल.

5

दमोह

डॉ. बुधवानी नर्सिंग होम , स्टेशन रोड, दमोह. फातिमा नर्सिंग होम, किल्लई नाका, दमोह . संजीवनी हास्पिटल , पुरानी गल्ला मंडी, दमोह. दिव्या क्लीनिक, पी . जी . कालेज के सामने दमोह.

6

इन्दौर

मयूर अस्पताल रिंग रोड, इन्दौर. गोकुल दास अस्पताल , इन्दौर. एस. एन.जी. हास्पिटल, इन्दौर नोबल हास्पिटल , इन्दौर मेडिकेयर हास्पिटल , इन्दौर. विशेष अस्पताल , इन्दौर कविता पैथालाजी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर 03, ओल्ड अग्रवाल नगर, सपना- संगीता रोड इन्दौर . डॉ. मनोज शर्मा, कार्डियोलोजिस्ट, विक्रम टॉवर सपना-संगीता रोड, इन्दौर. रेले गेयर पैथालाजी, ( रेनबैक्सी ) इन्दौर . थायरोकेयर पैथालोजी, इन्दौर.

रीवा

7

पीयूष क्लीनिक रीवा, सागर नर्सिंग होम , हेडगवार, रीवा ज्ञानेश्वरी नर्सिंग होम, गुड़ चौराहा, रीवा सत्यजीत सी. टी. स्केन , सिरमौर चौराहा , रीवा रेल गेयर पैथालोजी ( रैनबैक्सी) रीवा थायरोकेयर पैथालाजी, रीवा.

8

मंदसौर

आर के. हास्पिटल मंदसौर, चेलावत हास्पिटल, मंदसौर, पामेचा हास्पिटल, मंदसौर, थायरोकेयर पैथालाजी, मंदसौर.

9

खण्डवा

जे. जे. हास्पिटल खण्डवा , हिंदूजा हास्पिटल , सिंधी कालोनी , खण्डवा थायरोकेयर पैथालाजी, खण्डवा.

10

देवास

अपेक्स केयर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर देवास संस्कार हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर , देवास खरे नर्सिंग होम, देवास, करीम नर्सिंग होम, देवास, 2310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 (2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(3)

18

बड़वानी साई अस्पताल, बड़वानी महामृत्युंजय अस्पताल , बड़वानी , संजीवनी अस्पताल, सेंधवा, बड़वानी.

19

दतिया

सिद्धिविनायक नर्सिंग होम, दतिया.

20

माहेश्वरी नर्सिंग होम, देवास, चन्द्रा नर्सिंग होम , देवास , विनायक हास्पिटल, देवास, दिवाकर हास्पिटल, देवास, अग्रवाल नर्सिंग होम , देवास , रेले गेयर पैथालोजी ( रेनबैक्सी) देवास थायरोकेयर पैथालाजी, देवास .

गुना

सहयोग हास्पिटल , गुना

21

अशोकनगर

11

सिवनी

जरार नर्सिंग होम , सिवनी , आर्शीवाद नर्सिंग होम, सिवनी, त्रिवेदी नर्सिंग होम, सिवनी.

श्यामा मेमोरियल आई हास्पिटल , अशोकनगर लाइफ लाईन हास्पिटल, अशोकनगर आयुष्मान हास्पिटल , अशोकनगर.

22

12

उज्जैन

नरसिंहपुर के. के. साहू, नर्सिंग होम, नरसिंहपुर डा. पराडकर, नर्सिंग होम, नरसिंहपुर.

23

रतलाम

जनक अस्पताल , रतालम जैन दिवाकर अस्पताल , रतलाम गेटवैल अस्पताल , रतलाम.

सी.एच.एल. अपोलो , उज्जैन , संजीवनी अस्पताल, उज्जैन. पाटीदार नर्सिंग होम, उज्जैन शिन्दे नर्सिंग होम एवं मेटरनिटी होम, उज्जैन रेले गेयर पैथालाजी (रैनबैक्सी ) उज्जैन थायरोकेयर पैथालाजी, उज्जैन.

24

विदिशा

13

बैतूल

प्रखर डायग्नोस्टिक सेंटर, विदिशा, आशीष पैथालाजी, विदिशा, डॉ. एच. एस. चौरसिया मेमोरियल हास्पिटल, विदिशा मनोकुंज सर्जीकेयर हास्पिटल विदिशा , शांता मेमोरियल हास्पिटल, विदिशा, आर्शीवाद हास्पिटल एण्ड मेटरनिटी सेंटर, विदिशा.

बैतूल हास्पिटल रानीपुर रोड, गउथाना, बैतूल, ममता मैटरनिटी होम, एल.एस.एस. स्कूल के पास , सदर बैतूल सुभद्रा हास्पिटल लिंक रोड टिकारी , बैतूल गुणेकर हास्पिटल, इटारसी रोड, सदर बैतूल. संजीवनी हास्पिटल, बैतूल.

25

टीकमगढ़ राय अस्पताल , टीकमगढ़ 14

भिण्ड

26

होशंगाबाद

प्रभा नर्सिंग होम, भिण्ड निरामय नर्सिंग होम, भिण्ड, गुलाब नर्सिंग. होम, भिण्ड, एस. एन. शर्मा, सर्जन, भिण्ड.

15

धार चौधरी हास्पिटल धार, गुरू राजेन्द्र सूरी मानव सेवा अस्पताल राजनगर मोहन खेड़ा, धार, सुमन हास्पिटल धामनोद, धार.

केशव अस्पताल, होशंगाबाद, सौरभ नर्सिंग होम, होशंगाबाद, सेंट जोसेफ. अस्पताल , होशंगाबाद, मालवीय अस्पताल होशंगाबाद, आर्शीवाद अस्पताल , होशंगाबाद, रेवा नर्सिंग होम, होशंगाबाद, अनीता साहू अस्पताल , पिपरिया, महेश्वरी अस्पताल पिपरिया दुबे अस्पताल इटारसी रेलीगेयर पैथालाजी (रैनबैक्सी) , होशंगाबाद, थायरोकेयर पैथालाजी, होशंगाबाद.

16

मुरैना

27

हरदा

कृष्णा हास्पिटल मुरैना, प्रेमी नर्सिंग होम , मुरैना , डॉ. अशोक सिंघल, जौरा, मुरैना, डा. राकेश गुप्ता मुरैना.

भगवती नर्सिंग होम, हरदा, प्रियंका नर्सिंग होम , हरदा, काकाजी नर्सिंग होम, हरदा.

17

अनूपपुर

रायसेन

28

कोतमा- क्षेत्रीय चिकित्सालय , एस.ई.सी.सी. , कोतमा कोलिटी, कोतमा.

सांची नेचर क्योर चिकित्सालय, रायसेन, अन्नया उच्चवल चिकित्सालय , रायसेन, आर्शीवाद नर्सिंगहोम, रायसेन.

2311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(1) (2)

(3) Thyrocare Pathology, Gwalior, Aastha Dental Centre Near Chetak Bridge , Jhansi Road , Gwalior.

4 Bhopal

F. No. 3 (A) 19-2003 - XXI - B ( One) .-WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil ) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June , 2006 of the Sate Council , the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers poste in Madhya Pradesh;

4

AND WHEREAS , para 8 (2 ) read with para 16 of the aforesaid order dated 15th June 2006 provide that the State Government shall notify Private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members ;

NOW , THEREFORE , in continuation of this department's notification of even number dated 30th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 13th November 2009 the State Government , in consultation with the Director , Health Services , Madhya Pradesh , hereby notify the private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members :--

TABLE

Name of the hospitals

(3)

District (2)

S.No. (1)

1 Sagar

Janak Nursing Home , Makronia , Sagar , Maurya Heart Hospoital , Tili Road, Sagar , Chetanya Nursing Home , Sagar , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Sagar , Thyrocare Pathology, Sagar .

2 Shajapur VyasNursingHome , Shajapur , Jaiswal Hospital , Shajapur , Arogya (Gupta) Nursing Home , Shajapur , Patidar Nursing Home , Shajapur , Surana Nursing Home , Shajapur.

3 Gwalior

Navodaya Cancer Hospital , Bhopal , Rainbow Hospital , Jawahar Chowk , New Market , Bhopal , Anushri Hospital , 10 No. Bus Stop, Arera Colony, Bhopal.Jasdeep Hospital , Jawahar Chowk , Bhopal , Chawala Children Nursing Home , E - 4 , Arera Colony , Bhopal , Sahu Dr. ManochikitsaHospital , Kohe- Feza , Bhopal , Suyash Nursing Home , Chuna Bhatti , Bhopal , Sujyoti Hospital and Nursing Home, Gulmohar , Bhopal , Parulkar Nursing Home and Hospital , Arera Colony , Bhopal , Rainbow Hospital , Rang Mahal Sqaure , T.T. Nagar , Bhopal , Navodaya Hospital , M.P. Nagar, Zone- II , Bhopal Agrawal Bombay Children Hospital , Bhopal , Relegayor pathology (Ranbaxy) , Bhopal , Thyrocare Pathology, Bhopal , Peoples ' Hospital and Medical College , Bhopal , Benawari R.I.A. Lab , Bhopal , Peoples ' Dental College, Bhopal , Singhal Dental Clinic , 55 , Patrakar Colony, Main road No. 3 , Bhopal, Dental Clinic , (Dr. Atul Verma ) , E - 3 /48 , Above Archies Gallary, Bus Stop No. 10, Arera colony, Bhopal , Dr. Yogesh Gupta , Ortho . Dentist , Jawahar Bhawan , New Market , Roshanpura , Bhopal , Red Cross Hospital , Tulsi Nagar , Bhopal.

5 Damoh

Dr. Budhwani Nursing Home , Station Road , Damoh , Fatima Nursing Home, Killai Naka , Dr. Swathi Joshi Nursing Home, Gwalior, Kilkari Hospital , Gwalior , Ratan Jyoti Netralaya , Near Sai Baba Mandir , 18 , Vikas Nagar , Gwalior , K.D.J. Hospital / Research Centre , Baradari Chouraha, Morar, Gwalior , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Gwalior, 2312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

Damoh , Sanjivani Hospital , Purana Galla Mandi , Damoh , Divya Clinic, In front of P.G. College, Damoh.

6 Indore

Mayoor Hospital , Ring Road , Indore , Gokuldas Hospital , Indore , S.N.G. Hospital , Indore , Nobel Hospital , Indore Medicare Hospital , Indore , Vishesh Hospital , Indore , Kavita Pathology and Diagnostic Centre, 03 , Old Agrawal Nagar , Sapna- Sangeeta Road, Indore Dr. Manoj sharma, Cardiologist , Vikram Tower , Sapna- Sangeeta Road, Indore , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Indore Thyrocare Pathology, Indore .

7 Rewa

Peeyush Clinic , Rewa, Sagar Nursing Home, Hadagwar , Rewa , Gyaneshwari Nursing Home , Gud Chauraha , Rewa , Satyajeet C.T. Scan , Sirmaur Chauraha , Rewa , Relegayor Pathology (Ranbaxy ) , Rewa , Thyrocare Pathology, Rewa.

8 Mandsaur R.K. Hospital , Mandsaur , Chealwat Hospital , Mandsaur , Pamecha Hospital , Mandsaur, Thyrocare Mandsaur. Pathology, 9 Khandwa

J. J. Hospital , Khandwa , Hinduja Hospital , Sindhi Colony, Khandwa , Thyrocare Pathology, Khandwa.

10 Dewas

Apex Care Hospital and Reserch Centre , Dewas Sanskar Hospital and Research Centre , Dewas , Khare Nursing Home, Dewas , Karim Nursing Home, Dewas , Maheshwari Nursing Home , Dewas , Chandra Nursing Home , Dewas , Vinayak Hospital , Dewas , Diwakar Hospital , Dewas , Agrawal Nursing

[भाग 1 (1) (2)

(3)

Home , Dewas , Relegayor Pathology ( Ranbaxy ) , Dewas , Thyrocare Pathology, Dewas .

11 Seoni

Jarar Nursing Home , Seoni , Ashirwad Nursing Home , Seoni , Trivedi Nursing Home, Seoni .

12 Ujjain

C.H.L. Apollo , Ujjain , Sanjivani Hospital , Ujjain , patidar Nursing Home , Ujjain , Shinde Nursing Home and maternity Home , Ujjain , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Ujjain , Thyrocare Pathology, Ujjain .

13 Betul

Betul Hospital , Ranipur Road , Gau Thana , Betul , Mamta Maternity Home, Near L.S.S. School , Sadar, Betul , Subhadra Hospital , Link Road, Tikari , Betul , Gunekar Hospital , Itarsi Road, Sadar , Betul , Sanjivani Hospital, Betul.

14 Bhind

Prabha Nursing Home , Bhind, Niramaya Nursing Home , Bhind, Gulab Nursing Home , Bhind, S.N. Sharma , Surgeon , Bhind.

15 Dhar

Chaudhary Hospital , Dhar , Guru Rajendra Suri Manav Seva Hospital , Rajnagar , Mohankhera , Dhar , Suman Hospital , Damhnod , Dhar .

16 Morena

Krishana Hospital , Morena , Premi Nursing Home , Morena , Dr. Ashok Singhal , Jora , Morena , Dr. Rakesh Gupta , Morena.

17 Anuppur

Kotma-Kshetriya Chikitsalay, SECC , Kotma , Kolity, Kotma.

18 Barwani

Sai Hospital , Barwani , Mhamrutyanjai Hospital , Barwani , Sanjeevni Hospital , Sendhwa , Barwani .

19 Datia

Sidhhi Vinayak Nursing Home, Datia.

20 Guna

Sahyog Hospital , Guna 2313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

21 Ashoknagar Shyama Memoraal Eye Hospital,Ashoknagar, Lifeline Hospital, Ashoknagar, Ayushman Hospital, Ashoknagar.

22 Narsinghpur K.K. Sahu Nursing Home, Narsinghpur , Dr. Paradkar Nursing Home, Narsinghpur .

23 Ratlam

Janak Hospital , Ratlam , Jain Divakar Hospital , Ratlam , Getwell Hospital , Ratlam .

24 Vidisha

Prakhar Diagnostic Centre , Vidsha , Ashish pathalogy , Vidisha , Dr. H.S. Chourasiya Memorial Hospital , Vidisha , Manokunj Surjicare Hospital , Vidisha , Shanta Memorial Hospital , Vidisha , Ashirwad Hospital andMaternity Centre , Vidisha.

Rai Hospital , Tikamgarh .

25 Tikamgarh

26 Hoshangabad KeshavHospital Hoshangabad, Sourabh Nursing Home ,

(3)

(2)

(1)

Hoshangabad , St. Jopseph , Hospital , Hoshangabad , Malviya Hospital, Hoshangabad , Ashirwad Hospital , Hoshangabad , Reva Nursing Home Hoshangabad, Anita Sahu Hospital , Pipariya , Maheshwari Hospital, Pipariya , Dube Hospital , Itarsi , Relegayor Pathology (Ranbaxy ) Hoshangabad , ThyroCare Pathology, Hoshangabad.

27 Harda

Bhagvati Nursing Home , Harda , Priyanka Nursing Home, Harda , Kakaji Nursing Home, Harda .

28 Raisen

Sanchi Nature Cure Chikitsalay, Raisen , Ananya Uchhual Chikitsalay, Raisen , Ashirwad Nursing Home , Raisen.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ. 3-77-2010- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-77-2010- बत्तीस, दिनांक 28 अप्रैल 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित होशंगाबाद विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

उपांतरण विवरण

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6)

(5)

3.237 हेक्टेयर

101/4

1

ग्राम जासलपुर

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अन्तर्गत शैक्षणिक.

मार्ग.

0.162 हेक्टेयर

92/5

कृषि

योग

3.399 हेक्टेयर

(2) उपरोक्त उपांतरण होशंगाबाद विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

2314

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2010

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब ( एक).- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का सं. 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग - एक दिनांक 1.7 अप्रैल 1998 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 11 , 29 और 35 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

न्यायाधीश का नाम तथा

अनु क्रमांक

विशेष न्यायालय

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड पदनाम

(1)

(2)

(3)

(4) "11 .

छतरपुर

छतरपुर श्री पवन कुमार शर्मा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.

29.

श्री राजीव कृष्ण जोशी,

बैतूल

बैतूल विशेष न्यायाधीश,

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989 , बैतूल.

35 .

श्री (डॉ. ) अनिल कुमार ठाकरे,

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989 , नरसिंहपुर.

50.

श्री दीपक गुप्ता,

अनूपपुर

अनूपपुर. ".

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

अनूपपुर.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा , जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferredby sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this 2315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI -B ( I) dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh , Gazette Part- I , dated 17th April 1998 , namely :-.

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 11 , 29 and 35 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto respectively shall be substituted , namely:--

Special Court

S.No.

Local area/ Sessions division (4)

(3)

Name and Designation of the Judge (2)

(1)

Chhatarpur

Chhatarpur

"11 . Shri Pawan Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , Chhatarpur.

Betul

Betul

29. Shri Rajeev Krishna Joshi , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes , (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 , Betul .

Narsinghpur.

Narsinghpur .

35. Shri (Dr. ) Anil Kumar Thakare , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes , (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 , Narsinghpur .

Anooppur." .

Anooppur

50. Shri Deepak Gupta , Additional Sessions Judge , Anooppur.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in the notification assumes the charge of his office in the said court .

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

फा. क्र. 17 ( ई) 83-2003 - इक्कीस- ब ( एक ).--विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16 अक्टूबर , 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 3 , 5, 60 , 71 और 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम विशेष न्यायालय का नाम

(4)

(3)

सिविल जिले का नाम (2)

अनु- क्रमांक (1)

"3. अनूपपुर

श्री दीपक गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

2316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(1)

(3) 5. अशोकनगर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

60. नरसिंहपुर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहपुर.

71. रतलाम

चतुर्थ अिित्रक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम 88. शाजापुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.

[ भाग 1

(4)

श्री सुधीर कुमार अवस्थी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

श्री एस.के . पाण्डे, तृतीय अंतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) नरसिंहपुर.

श्री व्ही.एस. राजपूत , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.

कु. सुनीता सिरिल बारलो , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर. ".

F. No. 17 (E) 83-2003 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this depratment's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( I ) , dated 6th October , 2009 , which was published in the Madhya pradesh Gazette , Part - 1 , dated 16th October , 2009 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule for serial numbers 3 , 5 , 60, 71 and 88 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

S.No.

Name of Special Court Name of Civil District (2)

(1)

(3) "3 . Anuppur

Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge , Anuppur .

5. Moongawali Additional Judge to the Court of 1stAdditional Sessions Judge, Moongawali .

60. Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Narsinghpur .

71 . Ratlam

IVth Additional Sessions Judge , Ratlam.

88. Shajapur

IInd Additional Sessions Judge ,. (Fast Tract Court ) Shujalpur .

Namefo the Judge of the Special Court

(4)

Shri Deepak Gupta , Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge , Anuppur.

Shri Sudhir Kumar Awasthy , Additional Judge to the court of Ist Additional Sessions Judge, Moongawali .

Shri S.K. Pandey , IIIrd Additional Sessions Judge ( Fasty Track Court) , Narsinghpur .

Shri V.S. Rajput , IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.

Ku . Sunita Siril Barlo , IInd Additional Session Judge ( Fast Track Court) , Shujalpur.".

फा. क्र. 17(ई ) 83-2003- इक्कीस ब ( एक ).-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब ( एक ) , 2317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

दिनांक 6 अक्टूबर , 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3 , 5 , 60, 71 और 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

विशेष न्यायालय सिविल जिले का नाम

अनु- क्रमांक

(3) (2)

(1)

"3. अनूपपुर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

5. अशोकनगर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

60. नरसिंहपुर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहपुर.

71. रतलाम

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम 88. शाजापुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)

अनूपपुर कोतमा तथा राजेन्द्रग्राम का विद्युत क्षेत्र .

मुंगावली एवं चन्देरी का विद्युत क्षेत्र.

सिविल जिला नरसिंहपुर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 61 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .

सिविल जिला रतलाम के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 72 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

शुजालपुर का विद्युत क्षेत्र.

F. No. 17 (E) 83-2003 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) the State Government , hereby makes the following amendments in this depratment's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( I ) , dated 6th October , 2009 , which was published in the Madhya pradesh Gazette, Part - I , dated 16th October , 2009 , namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule for serial numbers 3 , 5 , 60 , 71 and 88 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

S.No.

Special Court

(3) Name of Civil District (2)

(1)

"3. Anuppur

Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge , Anuppur .

5. Ashoknagar Additional Judge to the Court of 1stAdditional Sessions Judge , Moongawali

Territorial jurisdiction of a Special Court (according to the electricity area ) (4)

Electricity area of Anuppur , Kotma and Rajendragram.

Electricity area of Moongawali and Chanderi .

2318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(3)

(4)

(1)

(2)

60. Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Narsinghpur .

All electricity area of Civil District , Narsinghpur ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 61 ) .

71. Ratlam

IVth Additional Sessions Judge , Ratlam.

All electricity area of Civil District, Ratlam (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 72) .

Electricity area of Shujalpur. " .

88. Shajapur

IInd Additional Sessions Judge , (Fast Tract Court) Shujalpur .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पत्र क्र. 561 / व्यय लेखा/ 10, दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मानकुंवर मांगीलाल राठौर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मानकुंवर मांगीलाल राठौर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .

क्र. एफ. 67-107-10- तीन-2516 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बोडा, जिला राजगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री मानकुंवर- मांगीलाल राठौर , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , बोडा, जिला राजगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के

सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर को नोटिस दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 3 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री मानकुंवर - मांगीलाल राठौर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामीली के पश्चात उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा दिनांक 14 जून, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 26 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर राजगढ़ द्वारा दिनांक 25 जून, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

2319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

जानकारी अनुसार श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मानकुंवर मांगीलाल राठौर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बोडा, जिला राजगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के माध्यम से दिनांक 23 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010

श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव को नोटिस दिनांक 23 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन /उत्तर प्रस्तुत करना था. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर देवास ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 2010 में लेख किया कि " श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ". आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई , 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. लिखित जवाब में उल्लेखित किया है कि " मैंने मतदान पूर्व तक व्ययों का लेखा जनपद पंचायत, सोनकच्छ में प्रस्तुत किया था. फिर मैं अचानक 12 दिसम्बर अस्वस्थ हो गया. मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया. मैंने मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के हाथों दिनांक 13 , 14, 15 दिसम्बर को व्ययों का लेखा पहुंचाया लेकिन वहां पर चुनावी व्यस्तता के चलते बाद में आकर जमा करने का कहा गया किन्तु मैं अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पाया. " अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए.

क्र. एफ. 67-89-10- तीन- 2518.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, भौरासा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत भौरांसा, जिला देवास के आम निर्वाचन में श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत, भौरांसा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पत्र क्र. 193/स्था. निर्वा ./ 10, दिनांक 21 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

2320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 आदेश

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010

नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

क्र. एफ. 67-99-10-तीन-2520.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्तं व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को नोटिस दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 7 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा जारी कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली उपरांत नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ". आयोग द्वारा दिनांक 31 मई 2010 को सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा- योगेश शर्मा अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 4 जून 2010 को हुई, किन्तु वे आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा आयोग में इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही प्रेषित किया गया.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , ब्यावरा जिला राजगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, ब्यावरा जिला राजगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पत्र क्र. 561/स्था. निर्वा./ 10 , दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के माध्यम से दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था.

क्र. एफ. 67-161-10-तीन- 2522.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन भाग 1 ]

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पंधाना जिला खंडवा के आम निर्वाचन में श्री शेख खां अबरार खां, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत, पंधाना जिला खंडवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , खंडवा के पत्र क्र. क. /नि.शा./व्यय लेखा/ 10/ 1808 , दिनांक 22 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शेख खां अबरार खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शेख खां अबरार खां को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , खंडवा के माध्यम से दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के. 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री शेख खां अबरार खां को नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं

2321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर खंडवा ने अपने पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2010 में लेख किया कि " श्री शेख खां अबरार खां को जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामील कराने के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि समाप्त होने के पश्चात्भी अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है " . आयोग द्वारा दिनांक 7 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 9 जून 2010 को की गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शेख खां अबरार खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, पंधाना जिला खंडवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-134-10- तीन- 2541.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1

समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

माह दिसम्बर 2009 में संम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892 , दिनांक 6 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ), द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2010 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

क्र. एफ. 67-134-10-तीन- 2542.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर बैतूल ने नोटिस की तामीली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 30 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के पत्र उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित 2323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

आदेश

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2010 क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892 , दिनांक 6 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को उनकी पत्नी के पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

क्र. एफ. 67-134-10- तीन- 2543.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू ) को नोटिस दिनांक. 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किंन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर बैतूल ने नोटिस की तामीली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तके समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में अ. सलीम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दरअर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892, दिनांक 6 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अ. सलीम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) को इस प्रकार चुने जानें के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (रजनी उइके) सचिव,

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अ. सलीम को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

2324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है, कि महाराज सिंह यादव, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम- शिवपुरी अपने वर्तमान प्रभार के साथ - साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-अशोकनगर में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम- गुना/अशोकनगर के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी. यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम अशोकनगर में सदस्य की नियुक्ति अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय , राज्य आयोग के आदेशानुसार,

महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.

अ. सलीम को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, बैतूल ने नोटिस की तामीली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि अ. सलीम द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 30 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010 उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

क्र. 1401-2010- रा.स. यू.ए. 1.-यतः, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-2-10- 3-38, दिनांक 30 अगस्त 2010 जारी की है, जो दिनांक 30 अगस्त 2010 से प्रभावशील की गई है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अ. सलीम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उइके )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ,

(2) अतः , मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपान्तरित धारा-13 एवं 14 सहपठित धारा 52 ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत, प्रो. टी. आर. थापक, प्रोफेसर रसायन शास्त्र, शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.

प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्ल, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2010

(3) उनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक -1 के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 5-4-2004- उन्तीस-2 , दिनांक 28 जनवरी 2004 एवं माननीय चयन समिति 2325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी जिला कटनी मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 6754- मण्डी-निर्वा.-2010-11.- मण्डी समिति का निर्वाचन 2005 मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत 193 कृषि उपज मण्डीसमिति, कटनी के सदस्य के रूप में दिए गए नामनिर्दिष्ट को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं: -

पता

नामनिर्दिष्ट का नाम:

क्र.

(6)

(5)

नामनिर्दिष्ट करने वाले कार्यालय/

अधिकारी का नाम

(4)

मण्डीअधिनियम 1972के अन्तर्गत (3)

(1)

कृ.उ.म.स. का क्र. व नाम (2)

घण्टाघर, कटनी

श्रीदीपक सरावगी

193-कटनी

1

धारा 11 (5 ) के अन्तर्गत.

विधानसभा क्षेत्र, मुडवारा, कटनी. श्री राजकिशोर पोद्दार, विधायक,

एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल , मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. -मा.चि. - 2010-405.- मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल जयसिंहनगर के वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुनर्गठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :-

पुनर्गठित बीट का नाम एवं मुख्यालय

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय

विवरण

कक्ष रकबा

क्र. है.

का नाम

वन परिक्षेत्र का नाम

कक्ष क्र.

रकबा है.

वन परिक्षेत्र का नाम

सर्किल कानाम

( 13 )

( 12)

(11)

बीट का नाम एवं मुख्यालय (10)

(8)

उप वन मण्डल का नाम (7)

(9) सर्किल

(6)

(5)

(3)

बीट का नाम एवं मुख्यालय (4)

उप वन मण्डल कानाम (1)

(2)

RF- 321

जयसिंहनगर विजहा

जयसिंहनगर

P-320 68.400

योग 633.600 भत्तू 54.600 जयसिंहनगर जयसिंहनगर बिजहा P- 322 395.00 RF - 321 54.600 भत्तू भाग-1 P-320 68.400 (झिरियाटोला ) P - 322 395.00 P-328 431.00 P-329 15.800 P-331 48.200 P-332 67.400 P-330 19.400 P-331 48.200 P-332 67.400 योग 1099.800

जयसिंहनगर जयसिंहनगर विजहा भत्तू RF -328 431.00 P-भाग-2 P-329 15.800 (बिजहा) P- 330 19.400 योग 466.200

ए. एस. तिवारी, वनमण्डलाधिकारी .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

2326

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 16 अगस्त 2010

प्र. क्र. 8 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )

खसरा

रकबा

नम्बर

(2) (3)

(1)

137/1 रायसेन गौहरगंज दादरोद

126/1

126/1

126/2/3

126/2/2

126/2/1

186

शाहबाद

190

तिलेण्डी

187

189

188

182/1

182/2

9/1

171

2/1

176

177

2

180/2

178

179

9/2

19

21/1

21/2/2 अर्जित किया जाने वाला रकबा

(4)

4.00

0.06

शाहबाद तिलेण्डी कार्यपालन यंत्री ,

748.14

7.80

(6) की मुख्य नहर एवं 748.14

5.74

(5) जल संसाधन विभाग , रायसेन.

उप नहरों हेतु अर्जित .

10.00

0.68

10.00

0.62

7.40

0.44

5.62

0.48

5.50

0.24

0.33

8.76

12.61

0.56

7.08

0.28

7.00

0.20

4.00

0.23

6.04

0.40

6.81

0.66

1.63

0.14

4.29

0.27

0.90

0.11

2.42

0.03

0.42

6.02

1.44

0.16

0.02

0.26

3.00

0.30

18.51

0.90

5.78

0.30

0.78

0.20 2327 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(4)

(5)

(6) (2)

(1)

(3)

9/2

0.30

3.00

8

0.76

0.05

8.10

0.90

7

0.20

5.88

3/2

5.88

0.30

3/1

2.42

2

0.20

6/5

3.15

0.02

झागर

7.00

0.40

5/3

7.00

0.40

5/2

1.00

5/1

16.00

1.00

2/1

0.20

झागर

10.00

6/1

0.06

1.00

45

रामखेडी

13.96

46/2

0.70

6.97

6.98

0.30

46/1

0.42

16

5.00

28.02

1739.23

महायोग ..

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2010

प्र. क्र. 10 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा अर्जित किया

खसरा नम्बर

जाने वाला रकबा

(5)

(6)

(4)

0.28

0.28

142

(1) रायसेन

(2) गौहरगंज

(3) आशापुरी

0.54

0.02

143/2

0.04

0.12

191/2

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन.

सागरतालाब आशापुरी की मुख्य नहर एवं ड्रेनेज हेतु अर्जित.

182

0.55

0.10

मुख्य नहर

0.33

183

0.10

0.06

185

0.36

0.20

0.10

192

0.32

0.04

194 2328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2) (3)

(4)

196/1

196/2

213/20

184

191/1

[भाग 1

(5) )

( 6 ) 0.06

0.13

0.12 0.06 2

0.06

0.11

0.30

0.12

0.13 0.03

213/1

214

0.08

215

0.56

271

0.21

226

0.11

228

0.29

229

0.35

234

0.09

236

0.18

237

0.23

238

0.04

251

0.23

269

0.40

274

0.14

282

0.31

275

0.14

278

0.19

277

0.26

281

0.30

280/1

0.36

265/2/2

2.70

143/2

ड्रेनेज नाली

0.54

144

0.42

145

0.40

146

0.34

152

0.43

148

0.16

149

0.25

163/1

0.24

168

0.57

166

0.23

169

0.37

170

0.21

महायोग .. 14.94

0.120.05

0.08

0.20

0.10

0.02

0.14

0.02

0.09

0.02

0.12

0.04

0.12

0.04

0.09

0.07

0.06

0.03

0.06

0.06

0.07

0.20

0.06

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.25

0.07

0.03

0.02

0:05

0.03

3.44

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

2329 कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. 771 - प्र.क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17. की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सीधी

0.075

चुरहट पड़रियाखुर्द

बाणसागर लोवर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 773- प्र.क्र.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

सीधी

0.035

चुरहट

पुतरिहा

कार्यपालन यंत्री,

बाणसागर लोवर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमिके लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

लोवर सिहावल नहर,

संभाग चुरहट,

जिला सीधी (म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2330

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 क्र. 775 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.12

बघवार

सीधी रामपुर नैकिन

शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 777- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.49

रामपुर नैकिन चोरगड़ी

सीधी

शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट,

जिला सीधी (म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 779 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 2331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

0.59 रामपुर नैकिन

सीधी

बुढ़गौना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण

धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन,

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. वर्मा, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. भू- अर्जन- अ- 82-2009-10-1132ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

सर्वे नम्बर

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(4) (2)

(3) पलकी

(1) डिण्डौरी शहपुरा

340

331/2

प. ह. नं . 18 रा.नि.मं. शहपुरा

223

239

240

461

281

367

379

283

(7) (5)

0.07

बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.

0.67

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

0.34

0.40

0.22

0.46

0.38

0.31

1.05

0.31

0.16 2332

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

318

319

350

353

386

284

351

285

398

287

288

465

289

290

441

291

292

330/2

333/2

311

313

314

341

317

$428

430

: 518

416

320

545

321

473/1

324

495

327

328

363

376

330/1

333/1

332/1

537

467

553

332/2

335

468

538

[भाग 1

(9)

(5)

(7)

1.58

0.22

0.88

0.53

0.23

0.16

0.40

0.13

0.47

1.14

0.56

1.11

0.45

1.94

0.71

0.18

1.49

0.55

0.08

0.42

0.38

0.42

1.01

0.53

0.53

0.95

0.54

0.49

0.22

0.83

0.14

0.45

0.22

0.50

0.04

0.22

0.44

0.34

0.25

0.34

0.28

0.51

0.34

0.01

0.25

0.51

1.63

0.04

0.36 भाग 1 ]

2333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(4) 71

(2)

(3)

(5)

(7)

(6)

552

0.44

334

0.50

463

0.55

0.71

331/1

336

0.20

337

1.64

381

0.74

427

0.31

388

0.83

342

0.40

371

0.70

343

0.22

344

0.22

345

0.23

0.26

347

346

0.23

348

0.42

360

0.75

396

0.01

352

0.44

357/1

0.73

357/2

0.04

544

0.16

359

3.98

370

1.15

529

2.12

361

0.33

362

0.36

364

0.35

365

0.32

383/2

0.54

409/2

0.30

368

0.65

527

1.28

555

0.86

366

0.46

374

0.29

533

0.78

536

0.55

542

1.04

543

0.81

0.80

369

373

0.80

329

0.24

372

0.55

496

0.20

377

0.80

413

0.29 2334

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(4)

(3)

378

414

379

491

499

513

380

382

432

383/1

409/1

423

384

389

424

385

387

541

434

388

435

442

390/1

415

391

393

449

392

394

399

400

404

547

406

419

411

464

412

422

417

421

425

431

436

438

517

439

440

(7)

(5)

(6)

0.03

0.20

0.71

0.48

1.77

0.31

0.27

0.01

1.22

0.41

1.10

0.16 .

1.44

0.03

0.43

0.84

1.23

0.17

0.22

1.89

0.15

0.26

0.20

0.15

0.19

0.86

0.15

0.74

2.64

0.61

0.70

0.49

1.76

0.55

0.23

0.43

0.27

4.30

0.34

0.09

0.25

0.69

0.24

0.52

0.16

0.08

0.26

0.13 2335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(1) (2)

(4)

(3)

0.01

444/2

0.13

448

0.04

456

0.05

457

0.08

458

0.08

459

460

0.09

470

0.12

0.05

471

472

0.14

492

0.11

458

0.72

0.07

494

0.20

497

549

0.42

0.17

498

511

0.72

516

0.09

521

0.40

522

0.22

525

0.45

0.30

526

0.13

523

524

0.13

539

0.48

0.50

551

546

550

1.32

0.04

473/2

98.59

योग ..

293 , 305 , 316 , 395

शासकीय

भूमि 224, 225 , 243 , 339 ,

349 , 355 , 358 , 405 ,

410, 429 , 462 , 530 ,

531 , 540 , 554 , 221 ,

286 , 315 , 322 , 433 , 22.15

514, 325 , 528 , 534 ,

535 , 397 , 505 , 509 ,

510 , 512 , 407 , 408 ,

326 , 418 , 420 , 426 ,

443 , 445 , 446 ; 447 ,

515 , 519 , 520 .

22.15

योग ..

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

2336

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 क्र. भू- अर्जन-अ- 82-2009-10-1133ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) डिण्डौरी

ढोढा

20

0.20

शहपुरा

201

0.49

बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना

256

0.79

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी

458

0.68

21

0.57

22

0.27

23

0.20

246

0.12

24

0.71

172

0.07

289

0.32

26

0.21

27

1.06

28

0.02

244

2.41

29

0.73

257

0.40

94/1

1.40

95

0.83

96

0.31

385

1.73

122

0.09

125

0.20

123

0.11

124

0.46

126

0.20

128

0.25

147

0.11

150

0.26

129

0.11

134

0.04

151

0.97

153

0.14

130

0.01 2337

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(1)

(3)

(4) (2)

149

131

151

139

142/2

157

143

144

146/2

436

448

248/6

148

152

154

155

159

161/2

156

158

160

416

446

163

164

165

166

258

173.

179

180

181

405

491

182

442

183

443

191

198

200

205/2

207 (5)

(6)

(7)

0.60

0.49

0.65

0.22

0.39

0.84

0.23

0.46

0.38

2.20

0.65

0.51

0.68

0.10

0.26

0.46

0.39

0.40

0.60

0.26

1.22

0.90

0.95

0.80

0.70

0.44

0.19

0.29

0.57

.1.09

1.09

0.97

0.36

0.19

1.10

1.52

0.51

1.35

0.46

0.19

0.20

0.12

0.08 2338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

230

231

482

483

232

233

235

237/1

238

237/2

239

240

245

247

248/1

248/2

248/3

248/5

250

358/1

248/4

252

254

255/1

255/2

255/6

411

259

287/1

288/1

353

354

355/1

355/2

355/3

355/4

355/5

356

367

358/2

359

365

360/1

[भाग 1 (5)

(7)

(6)

0.17

0.20

0.40

0.68

0.53

0.30

0.56

2.79

1.59

0.28

1.45

1.97

0.76

0.84

0.55

0.51

0.51

0.51

0.24

0.90

0.51

0.75

0.76

0.36

0.26

0.08

3.34

0.03

0.23

0.07

0.02

1.06

0.37

0.37

0.35

0.36

0.36

0.85

3.02

0.77

0.79

0.79

9.36 भाग 1 ]

2339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

360/2

361/1

361/2

361/3

362

363

413

364

366

373

370

374

381/1

382/1

375/1

371

392

397

407

410

393

394

396

459

395

404/1

406

408

414

415

418

419/1

419/2

419/3

420

202/1

421

422

423

425

424

426/1

178/1 (6)

(7)

(5)

0.35

0.29

0.30

0.30

1.25

1.27

3.99

3.78

0.33

0.41

2.32

0.39

0.10

0.35

0.03

0.01

4.67

0.28

0.97

0.30

0.85

1.70

2.19

0.67

0.67

0.14

0.75

0.69

2.25

2.50

1.02

0.07

0.40

0.40

1.91

1.20

1.62

1.70

0.80

0.44

1.37

0.25

1.67 2340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

426/2

178/2

178/3

426/3

427

429

478

430

439

431

432

475

433

438

434

435

468

437

476

469

440

461

463

466

479

445

456

480

481

470/3

484

488

493

162/1

162/2

202/2

428/1

428/2

470/2

497/2

470/4

496/2

497/10

[भाग 1 (5)

(6)

(7)

0.25

2.01

1.67

0.25

0.80

1.20

0.28

0.41

0.41

0.40

0.42

0.33

0.06

0.41

1.88

0.76

0.20

0.85

0.78

0.92

0.23

1.89

0.60

0.60

0.30

0.40

0.06

0.72

2.22

0.55

0.30

0.02

0.64

1.10

1.07

0.40

0.81

0.81

1.09

6.68

0.36

0.16

0.36 भाग-1]

( 2 )

(3 )

( 4 ) (1 )

497/6

470/5

472/4

473

496/3

497/5

497/8

472/5

2341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

( 6 )

( 7 ) PUS ( 5 )

0.18

0.36

0.73

0.13

0.31

0.11

0.36

0.78

0.16

13:496/1

497/4

497/9

497/1

497/3

497/7

205/1

205/3

375/2

381/2

382/2

382/3

382/4

404/2

404/3

शासकीय भूमि 234,387,465 , 0.21

0.37

0.16

0.20

0.33

0.12

0.21

0.02

0.10

0.35

0.35

0.36

0.14

0.14

योग : 171.94

467,494,132

192,241,357,

400,489,444,

243,174/1,441 ,

25,31,97,127,

133,177,203 ,

242,2499,253 ,

260,290,383 ,

386,409,447 ,

457,460,462,

498,236 42.69

योग : 214.63

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2342

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 39-09-10-अ-82 :-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

खसरा

जिला तहसील

नम्बर

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (2) (3)

(4)

(1)

(5)

515/1

0.72 शिवपुरी करैरा लालपुर

515/2

0.05

0.43

515/3

516

0.81

518

0.44

519

0.85

520

0.20

522

0.09

523

0.03

524

0.20

525

0.04

526

0.05

527

0.27

528

0.13

529

0.12

530

0.27

531

0.18

533

0.21

534

0.05

535

0.52

536

0.18

537

0.31

538

0.19

539

0.36

544

0.11

545

0.15

546.

0.10

547

0.03

548

0.01

7.10

कुल योग :

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयीं तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी , म. प्र.

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर पर लालपुर पिकअप वियर का निर्माण कार्य बावत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 1383 - भू-अर्जन- नहर- 2010- प्र. क्र. 31-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित ग्राम की, भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

.(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

3.757

बलखड़

बड़वानी

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास स. क्र. 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 7260 - भू- अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

हर्रई

छिन्दवाड़ा

मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिये निजी भूमिका अधिग्रहण.

02.084 हेक्टर एवं (उक्त भूमिपर आने वाली सम्पत्तियां) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम-छाताकला ब. नं. 22 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. - हर्रई 2344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7261 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकीजाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) हर्रई

छिन्दवाड़ा

03.808 हेक्टर एवं (उक्त भूमिपर आने वाली सम्पत्तियां) .

भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम-तेंदूखेड़ा ब. नं. 33 प.ह.नं. 15 रा नि.मं. - हर्रई

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7262 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 2345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(1)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) हर्रई

छिन्दवाड़ा

01.980 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .

ग्राम-ढोड़ा ब. नं. 29 प.ह.नं. 15 रा नि.मं. - हर्रई

(2)

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6)

(5)

भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि काअधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7263 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जनं अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

(1)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) हर्रई

छिन्दवाड़ा

0.405 हेक्टर एवं (उक्तभूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

ग्राम-तेंदनी ब. नं. 32 प.ह.नं. 15 रा नि.मं. - हर्रई

(2)

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6)

(5)

भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि काअधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

2346

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7264- भू-अर्जन-2010.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(5)

(6)

(4)

हर्रई

छिन्दवाड़ा

01.130 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि काअधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम-अमारी ब. नं . 02 प.ह.नं. 20 रा नि.मं. - हर्रई

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणं, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2010

कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4 ) में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के क्र. 7323 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 2347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

हर्रई

छिन्दवाड़ा

भुमका जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

11.233 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम- भुमका ब. नं. 46 प.ह.नं. 17 रा नि.मं.- बटकाखापा

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 833 - भू- अर्जन-गोपद बनास - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

गोपाल दास पिकप वियर कोतरकला

0.166

सीधी गोपद बनास

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्र. 1 , सीधी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

2348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 9731 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 4 में भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) से दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी . (5)

(6) ब्यावरा

राजगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग नरसिंहगढ़.

0.688 1.643 4.574

नारायणपुरा तालाब की नहर निर्माण क्षेत्र में आई निजी भूमि काअर्जन.

1.622

राजपुरा

1.054

9.581

नापानेरा नेवज नेवली लालपुरा कुल योग :

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. 650- भू-अर्जन-2010.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती ह. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी. (5) धारा 4 ( 2 ) के

(6) इन्दौर इंदौर

कम्पेल

1.433

संभाग इन्दौर. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , नाबार्ड योजना के अंतर्गत गंगानाला तालाब एवं गंगानाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

1.433

कुल योग :

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला इंदौर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 14 जून 2010

क्र. क्यू- भूमि संपादन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन

ग्राम-ढेंढिया

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.601 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.042

102/1/3

0.014

102/1/2

104

0.094

0.084

108

0.367

110

योग .. 0.601

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 22 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

तहसील- शमशाबाद

(ख)

ग्राम-हिनोतियामाली

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-126.830 हैक्टेयर.

(घ)

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.050

199

0.050

215

472/3

0.068

0.282

209

0.400

317

0.280

210

0.021

216

0.387

238

0.052

218

0.993

422

0.500

220

221

0.905

1.275

222

0.690

225

0.230

226

0.585

410

2.006

241

1.317

404

0.650

242

0.080

244

0.105

247

0.580

260

0.533

345

0.250

248

0.387

343

0.178

344

249

0.188

251

0.636 2350

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2) (1)

2.300 252/2

1.484 254

255

2.090 347

1.359

0.410 256

257

0.230

0.230 258

0.219 259

0.070 261

0.072 262

0.490 316/1

365

2.780 367/1

0.941

0.105 371/1

318

0.973

0.470 319

1.181 397

320

0.146 321

0.146

0.146 322

426/1

1.158

2.749 323/1क

1.237 323/2ख

0.523 379

0.676 323/2

0.418 324/1/1

324/2

1.881

0.705 418/3/3

0.121 324/1/2

1.845 324/1/3

0.627 384

1.202 325

1.364 356

1.780 327

0.150 335

0.105 336

0.830 337

1.066 338

0.334 387

0.199 388

1.150 391

0.418 392

1.631 393

0.105 402

2.258 339

(2)

(1)

0.050

331

0.261

341

0.503

351/2

0.376

348

0.418

351/1

1.077

349

0.297

350/1

0.690

390

0.990

342

0.198

346/1

0.199

346/2

0.836

352

1.254

382

2.874

355

0.428

357

1.349

358

0.543

359

0.513

360

1.735

361

362

0.846

0.094

375

0.742

406

1.035

411/1

1.246

303/2/2

0.815

409

0.150

428

0.527

363/1

1.254

383

0.527

363/2/1

2.700

364

0.867

372

1.922

367/2

0.188

371/2

0.878

370

0.711

412

0.157

413

0.261

374

1.000

419

0.523

377

0.241

378

0.543

381

1.620

385

0500

432

0.529

394/1 भाग 1 ]

2351

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2) (1)

0.520 395/2

396

1.066 395/1

1.226

0.112 350/2

0.088 394/2

1.717 398

426/2

1.300 399

2.717 427

0.461

1.264 400

411/2

0.209

0.400 429/2

2.633 403

405

0.482 421

0.575

0.532 407/1

407/2

1.349 408

0.314 414

0.199 416

0.146 420/2/1

1.881 417

0.230 423

0.993

0.815 415

1.463 420/1

420/2/2

0.189 424

1.536 425

1.181

0.890 436

1.254 437/1

1.254 437/2

0.560 438/2

469/1

0.258

0.800 469/2

474

0.805 599/1.

1.500 604/1

1.881

1.852 604/2

604/3

1.000 239

0.320 472/2

1.105 472/1

0.310

0.490 418/2

योग .. 126.830 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

तहसील- शमशाबाद

(ख)

ग्राम- डंगरवाड़ा

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-3.163 हैक्टेयर.

(घ)

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

278

0.210

0.050

276

277

0.420

0.150

275

0.110

294

0.010

293

305

0.090

0.140

306

0.270

310

0.140

313

315

0.100

321

0.530

0.050

322

0.090

296

0.280

235

233

0.130

0.150

229

0.120

226 2352

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(2)

222

0.120

225

0.003

योग 3.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य.

( 3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 32- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- शमशाबाद

(ग) ग्राम-बेरखेड़ी किरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.892 हैक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

214

0.400

218/1

0.090

218/2

0.072

219

0.110

220

0.210

222

0.010

योग .. 0.892

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सापन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया सकता है .

[भाग 1 प्र. क्र. 01-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- बगोदा ( स्पिल चैनल )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.635 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(1)

अर्जित रकबा (है. में) (2)

145/1

1.000

100/2

0.216

206/4

1.194

206/6

0.104

189/1

4.858

187/1

0.924

187/2

0.686

193

2.926

117/3

0.010

189/5

0.100

196/2

0.052

207/2

0.052

218/1 क

0.250

218/1 ख

0.171

219/ 1 ख

0.047

219/5

0.045

योग .. 12.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण एवं खुदाई कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. 02- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- बनोह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.526 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित रकबा

(है. में) (1)

(2) 58

0.184 61/2

0.200 129

0.114 61/1

0.432 62

0.015 63

0.042 64

0.197 66/2

0.065

0.145 134

135

0.230 136

0.234 203

0.415 202

0.062 201/1

0.069

0.180 179

0.305 180

0.100 181

176

0.125

0.202 133/1

0.072 198

0.069 201/2

0.069 201/3

3.526

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 03-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-कुरवाई

(ग) ग्राम- सिमरधान

-1.210 हैक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल

सर्वे क्रमांक

अर्जित रकबा

(है. में)

(2)

(1)

0.107

164

0.250

165/1

165/2

0.225

0.020

166

0.081

149/2/2

0.031

151/3/1

151/3/2

0.009

0.487

151/1

योग .. 1.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 04- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 2354

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

ग्राम- रमखिरिया

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.008 हैक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (है. में)

(2) (1)

146/2

0.189 146/1

0.012 148/2

0.072 162

0.216 163

0.270 160

0.072 159

0.144 158/2

0.054 156/2

0.180 157

0.153 102

0.010 86/2

0.253 91

0.390 92/2

0.206 88/2

0.264 88/1

0.471 86/1

0.156 81

0.313 82/1

0.190 83/2

0.181 83/1

0.208 183

0.004

योग .. 4.008 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 05- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील - कुरवाई

(ग) ग्राम- सपली

लगभग क्षेत्रफल-11.444 हैक्टेयर.

(घ)

खसरा क्र.

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

221/1

0.221

221/2

0.250

66

0.542

40/1

0.229

40/2/2/2

0.264

204

0.372

203

0.498

195

0.034

188

1.077

181

0.039

37/1

0.034

0.034

37/2

0.287

178/1/3

178/1/2

0.233

0.179

178/1/1

77

0.017

70

0.666

72

0.030

40/2/2/1

0.538

36

1.359

34/2

0.240

33/1

0.065

33/2

0.029

34/1

0.183

35

0.852

21/1

0.249

26/1

0.575

19

0.021 2355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.930

22

0.039

23

28/2

0.359

0.418

26/2/2

26/2/1

0.164

27

0.052

0.365

196

11.444

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग ) ग्राम-दाऊदखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.958 हैक्टेयर .

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

78/2

0.548

0.333

78/1

0.088

82/1

0.587

80

0.935

81/1

0.665

60/2

0.342

60/1

0.114

66

68

0.091

0.156

74

(2)

(1)

0.026

57/1

0.073

59/1

योग .. 3.958

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग ) ग्राम- ख्वाजाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.160 हैक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा क्र.

(हे . में)

(2)

(1)

0.097

31

0.825

35/2

0.160

36/4

0.130

36/3

17

0.130

0.548

18

0.104

36/2

0.233

15

0.440

8

0.114

36/1

0.857

14

0.052

7

0.470

9

4.160

योग .

2356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. क- 7989 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील - रहली

(ग) ग्राम- हर्रा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टर .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रकबा सागर, दिनांक 7 अगस्त 2010

(हे. में)

खसरा नं. में से (1)

(2)

5

0.17.

6

0.10

0.10

7

21/1

0.02

21/2

0.03 क्रः क- 7988- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि रक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

22/1

0.04 अनुसूची

0.03 योग . 0.49 ( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - रहली

(ग) ग्राम-सहुआ

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हैक्टर.

खसरा नं.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

रकबा (हे. में) (2)

(1)

5

0.19

4/1-8

0.17

17/2-3

0.16 योग . 0.52

क्र. क- 7993 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .

(ख) तहसील - रहली भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

ग्राम-छपरा

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.08 हेक्टर.

खसरा नं.

में से

(1)

रकबा (हे. में) (2) 10

0.35 16/1

0.35 17

0.28 59

0.07 60

0.07 61

0.05 62

0.05 63

0.12 64

0.12 67/1

0.08 70

0.03 71

0.08 72

0.30 73

0.10 89/1

0.10 92

0.35 93

0.05 100

0.20 102

0.20 104

0.20 105

0.20 325

0.13 339

0.24 340/1

0.15 341

0.06 343

0.03 350/1

0.16 351

0.15 352/1

0.36

0.05 374

375

0.22 379/2

0.08 380/1

0.07 380/2

0.07 411

0.07 412

0.12 413

0.05

2357 (1)

(2)

414/1

0.02

417/2

0.08

418

0.10

419

0.07

420

0.08

424

0.12

421/2

0.10

423

0.05

422

0.04

633/1

0.04

608

0.04

0.08

633/2, 633/3

0.15

606

643

0.15

642

0.07

641/1

0.14

635

0:08

639/1

0.09

637/2

0.10

638/2

0.07

641/2+ 3

0.05

योग .. 7.08

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिनसी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7995 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- रहली 2358

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(ग) ग्राम- जूना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.01 हेक्टर.

रकबा खसरा नं.

में से

(हे. में) (1)

(2) 5

0.05 6

0.11 7

0.06

0.12 166/1-3

0.06 169/1-2

160/1

0.04

0.06 170/1

170/2

0.04

0.04 176

178

0.06 179/1

0.10 180/1

0.04 181

0.02 187

0.07 190

0.19 191/1-2

0.11 192

0.08 193

0.05 195/1

0.03

0.03 195/3

0.04 198

195/1175

0.02 452

0.06 456/1

0.08 457/2

0.12 466

0.08 472/1173

0.09 473

0.18 474

0.12

0.06 475

478

0.16 480

0.16 481

0.04 482

0.11 530/1

0.08 531/1

0.04 531/2

0.12

0.08 531/3

531/5

0.05

0.04 531/9

(2)

(1)

0.06

531/11

549/1-2

0.05

552

0.03

553

0.16

554

0.02

0.14

566

567/2

0.08

568/1

0.12

568/2

0.10

578

0.14

579

0.12

0.02

588

590/1

0.10

590/2

0.02

590/3

0.12

0.36

1039

0.20

1044/3

1087

0.02

0.20

1088/1-3

1088/2

0.09

0.06

1088/4

0.38

1110

8

0.25

9

0.17

0.20

12

13

0.08

0.30

27

0.20

34

0.29

40

0.07

41/1

41/2

0.18

0.06

41/3

0.15

616

0.02

637/1 , 637/2 , 637/3

0.14

638/1 , 638/2

649/2-3

0.10

0.01

651

652

0.05

653

0.05

0.01

654

661/1

0.09

661/2

0.10

0.10

662/1 , 662/2 , 662/3

662/4, 662/5 भाग 1 ]

2359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(1)

683/1

0.05

683/2

0.02

0.09

685/2-3

0.15

686

690

0.16

0.12

693

695

0.12 योग . 9.01

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिनसी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7997 - भू-अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- देवरी

(ग ) ग्राम- कंजेरा, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.12 हेक्टर .

खसरा नं .

में से

रकबा (हे. में) (2)

(1)

106

0.25

110

0.45

111

0.06

159/8

0.50

0.29

159/9

159/10

0.15

159/14

0.22

159/15

0.20

योग . 2.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7999 - भू- अर्जन -09 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील - देवरी

(ग) ग्राम-मुआरखास, प.ह.नं. 23

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.42 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

में से (1)

(2)

0.15

2

0.40

23

43

0.02

0.34

44

0.22

46

0.45

47/521

0.01

50/1

0.29

51/1

0.29

50/2, 51/2

52

0.07

0.26

61

0.30

68/1 , 68/3

68/2

0.15

0.58

68/4

0.58

69

70

0.24

0.20

93

94

0.18

96

0.10

97

0.11 2360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(2) 98

0.08 99

0.17 100

0.35 103

0.17 104

0.02 105

0.33 106

0.12 109

0.40 112/1

0.40 112/2

0.02 153/1

0.25 153/2

0.14 153/525

0.01 154

0.02 156

0.10 157

0.25 158

0.04. 246

0.15 247/1

0.30 247/2

0.25 248/2

0.30 248/3

0.40 कुल अर्जित भूमि योग .. 8.42 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8001 - भू-अर्जन-09 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जि -सागर

(ख) तहसील-देवरी

[ भाग 1 (ग) ग्राम- देवरी बखत, प.ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.19 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

0.06

3/1

3/2

0.06

4

0.75

23/1

0.21

23/2

0.21

23/3

0.19

0.45

31/3

0.50

31/6 , 31/7

32

0.76

3.19

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8003 - भू- अर्जन - 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- रहली

ग्राम- बगरोन (ग)

लगभग क्षेत्रफल-2.14 हेक्टर .

(घ)

खसरा नं.

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

5

0.10

7

0.12

9

0.04

10/1

0.05 2361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.08

10/2

0.20

12/1-8

149/1-2

0.12

0.03

150

0.06

165

0.02

166

167

0.08

0.08

168/1-2-3

175

0.05

0.03

176

0.06

179/1

0.03

180/1-2-3

0.06

181

182/2

0.06

0.02

200

0.05

201

0.09

203

204

0.07

0.12

264/1-5

0.04

264/6

265

0.16

0.05

290

0.04

291/1

0.08

292

0.06

293

0.09

294

2.14

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8022 - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- रहली

(ग) ग्राम-निवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.98 हेक्टर .

रकबा

खसरा नं.

में से

(हे. में)

(2)

(1)

0.14

23

24

0.30

0.02

32

0.04

33

0.06

35

0.02

36

0.04

38

39

0.01

0.03

42

0.24

43

0.02

45/1

0.02

45/2

0.05

46/1

0.02

46/2

0.09

46/3

0.21

58/1

0.20

62

0.28

64

0.09

169/1

0.08

169/2

0.07

169/3

0.07

170

0.08

172

0.04

173/1

0.04

173/2

0.09

176

177

0.19

0.04

242

0.15

243

0.15

244

0.10

245/1

योग .. 2.98 2362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया , दिनांक 11 अगस्त 2010 क्र. 6- अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- भदूमरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.20 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में) (1)

(2) 778

0.01 779

0.08 782

0.03 784

0.01 783

0.19 871

0.05 870

0.08 869

0.09 799/1

0.06 867/1

0.09 800

0.10 801

0.01-

[भाग 1 (1)

(2)

803

0.05

804

0.03

805

0.09

806

0.05

807

0.18

योग . 1.20

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी-8 शाखा नहर की आर. एम . 6 नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 1159-4- अ- 82-08-09- भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- निसरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 65.00 वर्ग मी.

सर्वे नं.

रकबा

(1)

(वर्ग मी . में) (2)

158/1/1/1/2

65.00 योग . 65.00 भाग 1 ]

2363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राजीय ) प्रोजेक्ट में आने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. नघा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 9728 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

नगर/ग्राम- मोतीपुरा/खरेटियाखुर्द/खरेटियाकलॉ (ग)

क्षेत्रफल-7.609 हेक्टर.

(घ)

ग्राम--मोतीपुरा

रकबा

सर्वे नं.

(हे. में)

(2)

(1)

231

0.032

0.065

230

0.060

255/2

256/2

0.105

236

0.075

237/3

0.090

0.075

255/1

(2)

(1)

0.120

256/1

0.187

250

0.067

262

0.210

263

264

0.030

0.172

182

172

0.045

0.045

174

167

0.093

0.021

163

0.003

166

0.015

158

0.085

392/1

393/1

0.095

1.690

योग

ग्राम-खरेटियाखुर्द

303/1

0.090

0.085

303/2

0.105

300/1

0.015

301

0.060

298

0.075

269/1

0.195

147

0.007

270

271

0.022

0.067

290/2/2

0.037

287/1

0.091

286/1

0.045

285/1

0.019

143/2

0.082

284/1

0.010

286/3

0.052

285/3

0.090

56/2

0.019

143/1/2

0.065

143/1/3

0.152

143/1/1

0.037

285/2

0.100

54/1 2364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2) (1)

54/2

0.080 55/2/2

0.056 55/2/1

0.056 56/1

0.090 63

0.165

0.105 64

260/2/2

0.075

0.270 268

261

0.180 260/1

0.180 294/1

0.125 292/1

0.125 294/2/1

0.131 292/2

0.370 291/1

0.110 291/2

0.200 290/2/2

0.136 288/1/1

0.180 287/2

0.102

0.150 288/1/2

274

0.342 275

0.320 277

0.400

योग .. 5.468

ग्राम-खरेटियाकला 251

0.045 252

0.256 257

0.150

योग महायोग 0.451 7.609 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा तालाब की मुख्य एवं मायनर नहर के स्पिल चेनल के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2010

प्र. क्र. 2 - अ-82- वर्ष 2009-10-6566.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- झिरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.876 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में. )

(1)

(2)

108/1

0.139

108/2

0.480

110/2

0.135

0.550

111/2

0.756

111/4

0.121

125/1

0.002

126/1

0.798

126/2

0.895

योग .. 3.876

(2) सार्वजनिक जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमहाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम , छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 5 - अ-82- वर्ष 2009-10-6567.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- ईसापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.687 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में. ) (2)

159/4

0.008

0.132

159/5

159/8

0.381

0.486

159/9

159/11 .

0.499

159/12

1.134

0.112

159/13

159/14

0.202

160

2.204

162

2.710

172/1

0.819

योग

8.687

(2) सार्वजनिक जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) उपमहाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनन्द कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. 999- भू-अर्जन- देपालपुर-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर .

(ख) तहसील- देपालपुर

(ग) ग्राम- खडी एवं बरोदापंथ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.646 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-खडी

231/1 पार्ट

0.138

0.020

231/2 पार्ट

231/3 पार्ट

0.125

0.048

238/1 पार्ट

0.036

93/5 पार्ट

0.111

99/1 पार्ट

0.063

99/2पार्ट

0.121

101 पार्ट

102 पार्ट

0.134

0.016

215 पार्ट

217/2 पार्ट

0.130

0.008

225/1 पार्ट

226/1 पार्ट

0.121

0.068

226/2 पार्ट

233 पार्ट

0.170

236 पार्ट

0.186

0.072

237/3 पार्ट

0.036

257/1 पार्ट

258/2 पार्ट

0.279 2366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(2)

258/3 पार्ट

0.206

258/4 पार्ट

0.081

258/5 पार्ट

0.093

259/1 पार्ट

0.138

योग. 2.400

ग्राम-बरोदापंथ

1/1 पार्ट

0.206

1/6 पार्ट

0.040

0.246

योग .

महायोग . 2.646

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम खडी तालाब निर्माण, नहर निर्माण एवं वेस्ट वियर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

इन्दौर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 3075 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग) नगर/ग्राम- सांवेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

807 पार्ट

0.033

0.093

799/2, 800/2 पार्ट

796/2, 797/1/1 पार्ट

0.033

[भाग 1

(2)

(1)

0.001

695/2, 696/1/1 पार्ट

0.006

695/2, 696/1/1 पार्ट

695/2पार्ट

0.008

695/2पार्ट

0.006

योग.. 0.180

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इन्दौर, उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अन्तर्गत भूमि के अर्जन बाबद्.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3077- भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि क़ी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग) नगर/ग्राम-जाख्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.146 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

4/1/2पार्ट

0.052

4/1/1 पार्ट

0.010

6/1/1 ख पार्ट

0.127

6/1/ 1 घ पार्ट

0.045

0.040

6/1/1 ( 1 ) पार्ट

6/2/2पार्ट

0.122

28/2/2 पार्ट

0.026

35/1 पार्ट

0.045

35/3 पार्ट

0.060

36 पार्ट

0.107 भाग 1 ]

2367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(2)

37/1 पार्ट

0.028

37/2पार्ट

0.028

37/3 पार्ट

0.056

0.044

38/1/1 पार्ट

38/1/2 पार्ट

0.044

0.072

43/1/1 पार्ट

0.043

42/2, 43/1/2 पार्ट

0.043

42/3, 43/1/3 पार्ट

44/1/3/1 पार्ट

0.016

0.002

44/2पार्ट

44/3 पार्ट

0.034

0.030

45/1/1 पार्ट

45/1/2पार्ट

0.072

योग .. 1.146

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है- इन्दौर, उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अन्तर्गत भूमि के अर्जन बाबद्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 10252 - दस - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील-जैतहरी

ग्राम- पपरौड़ी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-4.530 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.040

107/1 (क) 1/1

0.040

107/1 (क) 1/2

0.081

107/1 (क) 1/3

0.364

107/1 (क)2

0.101

107/1 (ख)

107/2

0.053

0.081

108/2

0.040

134

0.825

144/3

0.020

147/1

0.547

147/2

0.219

148/1

0.223

148/2क

0.272

148/2ख

0.373

151/1क

151/1 ख

0.134

177/2

0.105

0.113

181/1

181/3

0.194

181/4

0.393

0.312

181/5

योग . 4.530

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बार्डर चेकपोस्ट निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे पट का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1

राज्यशासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ- 25-43-2010- दस -3. चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग ( 1 ) , दिनांक 12 जनवरी 1968 प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3925-1335 - दस , दिनांक 2 मई 1967 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-

अनुसूची

जिला- सतना, तहसील-मझगंवा, वनमंडल-सतना ( सामान्य ) वन परिक्षेत्र-मझगंवा

क्र.

वन का नाम

वनखण्ड कानाम

ग्राम का नाम

पुराना खसरा

भूमिका वर्तमान स्वरूप

(1) (2) (3)

(4)

क्र. (5) 1

1

अमुआ ( 1 ) संरक्षित

अमुआ

प.ह.नं.49

वन

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 भाग

13 भाग

19 भाग

21 भाग,

22

23

24 क्षेत्रफल

सीमाऐं नया खसरा क्र.

क्षेत्रफल (एकड़

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

में)

(6) (7)

(8)

(9)

4.00

1

1.619 उत्तर- ग्राम रसोईया की सीमा, 1.25

2

0.506

1.60

3

0.648

खसरा नम्बर 6 , 10 एवं चमरौहा नाला के रूप में.

70.00

4

28.329

0.08

5

0.032

30.00

6

12.141.

0.39

7

0.158

60.00

8

24.282

62.20

9

25.172

42.00

10

16.997

0.38

11

0.154

पूर्व- ग्राम पचौहा एवं अधराखोह ग्राम की सीमा, ग्राम बिजहरी की सीमा एवं मुनारा क्र. 111/4 से 119/12 तक. दक्षिण-अमुआ वनखण्डके मुनारा क्र. 119/12 से 124/5 तक एवं कुशियरा , भटहा ग्राम की सीमा.

32.45

12भाग 13.132

0.07

13 भाग 0.028

24.55

19 भाग 9.935

पश्चिम-अमुआ ग्राम की सीमा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 138/12से 161/24 तकं.

19.25

21 भाग 7.790

1.55

22

0.627

4.00

23

1.619

0.82

24

0.332 भाग 1 ]

2369

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9)

25

0.40

25

0.162

26

0.16

26

0.065

27

1.18

27

0.478

28

0.23

28

0.093

2.70

29

29

1.093

1.15

30

30

0.465

0.80

31

31

0.324

32

2.80

32

1.133

33

3.75

1.518

33

34

0.25

34

0.101

12.80

35

5.180

35

36

36

0.328

0.81

4

37

5.30

2.145

37

38

5.85

38

2.368

39

0.30

39

0.122

40

2.49

40

1.008

41

1.55

41

0.627

42

1.06

42

0.429

43

1.10

43

0.445

44

0.45

44

0.182

45

1.90

45

0.769

46

3.21

46

1.299

47

47

0.48

0.194

2.80

48

48

1.133

49

2.50

49

1.012

50

0.50

50

0.202

51

1.09

51

0.441

0.45

52

52

0.182

53

8.25

53

3.339

54

0.10

54

0.040

4.30

55

55

1.740

56

0.42

56

0.170

0.50

57 भाग

0.202

57 भाग

0.35

59भाग

0.142

59 भाग

60 भाग 0.10

0.040

60 भाग

0.20

62भाग

0.081

62भाग

63

63

0.58

0.235

64

1.90

64

0.769

65 भाग 0.40

65 भाग 0.162

15.40

81 भाग

81 भाग 6.232

82भाग 0.25

0.101

82भाग

0.10

113 भाग

-113 भाग 0.040

116 भाग 0.67

0.271

116 भाग

127 भाग 0.96

127 भाग 0.389

128 भाग 0.65

130 भाग 0.263

0.25

130 भाग

130 भाग 0.101

380 भाग 0.07

0.028

380 भाग 2370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

(8)

(9)

382 भाग 314.00

382 भाग 127.074

383

0.50

383

0.202

384

50.50

384 20.437

385

1.25

385

0.506

386 भाग 108.50

386 भाग 43.909

योग .. 922.85

373.472

2

महापार

6.81

1 भाग

अमुआ

1 भाग

2.756

संरक्षित वन

7 भाग

1.75

7 भाग 0.708

8

0.02

8

0.008

9

0.26

9

0.105

उत्तर- ग्राम रसोईया की सीमा , खसरा नम्बर 26 , 34, 33 , 31 , 30 , 28 , 16 , 12 तथा नाला.

10

0.89

10

0.360

11

0.42

11

0.170

12

5.68

12

2.299

पूर्व- रसोइया, अमुआ ग्राम की सीमा तथा वनखण्डके मुनारा क्रमांक 161/24 तक.

1.70

13 भाग

13भाग 0.688

1.80

27 भाग

27 भाग 0.729

28

29.87

28

12.088

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 161/24 से मुनारा क्रमांक 165/4 तक.

29

0.53

29

0.215

30

2.52

30

1.020

31

0.51

31

0.206

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 165/4 से 170/1 तक तथा पिपरहाई ग्राम की सीमाः

32

6.80

32

2.752

7.51

33 भाग

33 भाग 3.039

34

7.55

34.

3.056

35

0.23

35

0.093

36

36

2.66

1.076

37

4.91

37

1.987

5.10

38 भाग

38 भाग 2.064

39 भाग 0.08

39 भाग 0.032

87.60

योग ..

35.451

3

1 भाग 24.15

अमुआ

1 भाग 9.773

संरक्षित वन

बीरपुर प.ह.नं.32

15 भाग 0.25

15 भाग 0.101

उत्तर- छतहरी ग्राम की सीमा तथा खसरा क्रमांक 26.

0.75

16 भाग

16 भाग 0.304 पूर्व- मुनारा क्र . 196/1 से 198/3 तक.

25.15

योग ..

10.178 दक्षिण- मुनारा क्र . 198/3 से 201/6 तक. पश्चिम -ग्राम नडोर की सीमा.

4

49

अमुआ

0.90

49

0.364

संरक्षित वन

50

नडोर प.ह.नं .32

0.91

50

0.368

उत्तर- ग्राम छतहरी की सीमा. पूर्व- ग्राम छतहरी की सीमा .

51

12.40

51

5.018

52भाग 76.40

52ग्राम 30.919

53

1.90

53

0.769

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 202/1 से 204/3 तक तथा ग्राम वीरपुर की सीमा.

54

1.65

54

0.668

94.16

38.106

योग .

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 204/3 से 211 तक तथा सरभंगा वनखण्ड की सीमा.

2371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(3)

(5) (6) (1) (2)

(4)

16.37

1 5

छतहरी संरक्षित

अमुआ

2

23.70

प.ह.नं.32

वन

22.16

3

4

25.44

15.00

5

23.50

6

31.50

7

33.50

8

1.00

9

12.50

10

22.50

11

22.69

12भाग

0.60

13 भाग

0.78

14 भाग

10.90

23 भाग

16.50

24 भाग

5.05

25

27.99

26 भाग

1.44

27 भाग

0.40

58 भाग

1.47

120 भाग

1.49

122 भाग

24.35

123 भाग

14.26

124

2.60

125

2.60

126

127

2.22

2.43

128

0.53

129

0.54

130

7.10

131

2.56

132

2.62

133

0.04

134

0.95

135

3.16

136

2.07

137

0.53

138

1.68

139

2.55

140

7.00

141

0.40

142

5.80

143

(9 )

(8)

(7)

उत्तर- उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा 6.625

1

पूर्व

9.591

2

8.968

3

-पिपरहाई ग्राम की सीमा तथा खसरा नम्बर 23 एवं मुनारा क्र. 181/1 से 196/1 तक.

4

10.295

दक्षिण- वीरपुर ग्राम की सीमा 6.070

5

9.510

6

7

12.748

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 202/1 से तथा नडोर ग्राम कीसीमा.

13.557

8

0.405

9

5.059

10

9.106

11

9.183

12भाग

0.243

13 भाग

0.316

14 भाग

4.411

23 भाग

24 भाग 6.678

2.044

25

11.327

26 भाग

0.583

27 भाग

0.162

58 भाग

0.595

120भाग

0.603

122 भाग

9.854

123 भाग

5.771

124

1.052

125

1.052

126

127

0.898

0.983

128

0.214

129

130

0.219

2.873

131

1.036

132

1.060

133

0.016

134

0.385

135

1.279

136

0.838

137

138

0.214

0.680

139

1.032

140

2.833

141

142

0.162

2.347

143 2372

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

0.36

144

6.63

145

0.34

146

1.05

147

9.00

148

3.80

149

150

0.66

151

2.35

2.50

152

1.17

153

154

5.80

0.70

155

0.55

156

2.00

157

1.43

158

159

2.81

160

0.36

0.70

161

3.39

162

1.03

163

3.20

164

0.25

165

0.10

166

167

0.48

168

0.93

169

0.75

170

0.08

0.45

171

2.33

172

22.50

173

174

1.05

1.20

175

0.50

176

177

9.50

22.00

178

29.00

17.9

22.50

180

31.00

181

31.50

182

31.50

183

1.50

184

योग .. 661.42

[भाग 1 (7)

(8)

(9)

144

0.146

2.683

145

146

0.138

147

0.425

148

3.642

149

1.538

150

0.267

151

0.951

152

1.012

0.473

153

154

2.347

0.283

155

156

0.223

157

0.809

158

0.579

159

1.137

160

0.146

161

0.283

162

1.372

163

0.417

1.295

164

165

0.101

166

0.040

167

0.194

0.376

168

169

0.304

170

0.032

171

0.182

0.943

172

173

9.106

0.425

174

175

0.486

176

0.202

177

3.845

8.903

178

179

11.736

180

9.106

12.546

181

182

12.748

183

12.748

184

0.607

267.673 भाग 1 ]

2373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

6

1

संरक्षित

24.00

पिपरहाई

अमुआ

26.10

प.ह.नं .32 वन

2

3

29.00

0.20

4

5

18.00

6

23.50

11.90

7

20.00

8

9

0.72

10

15.10

6.31

11 भाग

12भाग 0.18

3.42

13 भाग

20 भाग 8.49

21

32.30

22

43.80

23

2.08

24 भाग 9.85

0.50

53 भाग (8)

(9)

(7)

1

9.713

2

10.563

3

11.736

उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा तथा छतहरी ग्राम की सीमा के खसरा क्र. 183 , 182 .

4

पूर्व- रसोईया ग्राम की सीमा.

0.08.1

5

7.284

6

9.510

7

4.816

दक्षिण- मुनारा क्र.177/1 से 185/ 5 तक तथा खसरा नम्बर 24, 20 और 12 की सीमा.

8

8.094

9

0.291

पश्चिम- छतहरी ग्राम की सीमा एवं खसरा नम्बर 123.

10

6.110

2.554

11 भाग

12भाग 0.073

1.384

13 भाग

3.436

20 भाग

21

13.072

22

17.726

23

0.842

24 भाग 3.986

0.202

53भाग

योग .. 275.45

7

1

191.50

रसोइया

अमुआ

प.ह.नं. 49

संरक्षित वन

2

400.50

3

180.00

4

0.68

5

2.90

6

0.16

7

19.40

280.98

8 भाग

0.20

9

10

0.24

4.35

11

12

3.08

1.00

13

14

1.09

15

0.18

3.19

16

17

0.28

1.33

18

0.37

19

20

1.51

21

5.80

22

1.02

3.27

23 111.473

1

77.499 उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा.

2

162.080

72.845

3

पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा खसरा नम्बर एक.

4

0.275

5

1.174

दक्षिण-ग्राम झुलना, पचौड़ा की सीमा एवं चमरौहा नाला.

6

0.065

7

7.851

8 भाग 113.711

0.081

9

पश्चिम-ग्राम महापार की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा तक. क्रमांक 170/1 से 177/1 10

0.097

11

1.760

12

1.246

13

0.405

14

0.441

15

0.73

द-( आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 65/2, 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79/2 , 81/2एवं 82/2 का कुल रकबा 15.750 हे . को छोड़कर ).

16

1.291

17

0.113

18

0.538

उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/ 1 से द/ 15 एवं द/ 15 से द/ 13 तक.

19

0.150

20

0.611

21

2.347

पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/13 से द/ 5 तक कृत्रिम वन सीमा.

22

0.413

23

1.323

दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/ 5 से द/2 तक कृत्रिम वन सीमा.

2374

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(4)

(6) (2)

(3)

(5) (1)

0.07

24

0.04

25

1.62

26

0.33

27

3.96

28

1.42

29

0.13

30

10.00

31

32

1.03

118.82

33

38.68

34

0.17

35

10.00

36

0.53

37

3.25

38

276.14

39

3.18

40

3.18

41

52.50

42

10.15

43

2.83

44

0.05

45

0.89

46

0.12

47

1.36

48

0.07

49

50

2.09

1.97

51

0.83

52

0.37

53

0.90

54

55

1.67

0.07

56

10.27

57

1.07

58

4.78

59

620.22

60

719.00

61

315.90

62

58.50

63

6.77

64

64.80

65 भाग

58.00

66

58.00

67

(9)

(8)

(7)

0.028

24

0.016

25

0.656

26

पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/2 से 1 तक एवं अमुआ से मानिकपुर मार्ग.

0.134

27

1.602

28

0.575

29

0.053

30

4.047

31

0.417

32

33

48.086

15.654

34

35

0.069

36

4.047

0.214

37

1.315

38

111.752

39

40

1.287

1.287

41

21.246

42

43

4.108

1.145

44

0.020

45

0.360

46

47

0.049

0.550

48

0.028

49

50

0.846

51

0.797

52

0.336

53

0.150

54

0.364

55

0.676

56

0.028

57

4.156

58

0.434

1.934

59

251.000

60

290.975

61

127.842-

62

23.675

63

2.740

64

26.224

65 भाग

23.472

66

23.472

67 भाग 1 ]

2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(3)

(6) (1) (2)

(4) (5)

0.64

68

2.05

69

5.90

70

195.50

79 भाग

14.00

80

26.50

81 भाग

400.00

82 भाग

270.80

83

139.50

84

108.50

85

186.80

86

29.40

87

0.50

88

0.60

89

90

4.02

4953.46

योग..

1.70

1

8

पचौंहा

अमुआ

38.50

2

संरक्षित वन

प.ह.नं. 49

3

42.50

21.70

4

0.60

5

2.33

6

7

0.14

0.74

8

1.80

9

92.17

10

11

6.53

1.77

12

14.60

13

14

0.46

15

0.58

21.02

16

13.28

17

0.63

18

6.20

19

0.24

20

10.50

21

22

90.00

4.70

23

24

0.42

(9)

(7)

(8)

68

0.259

0.829

69

2.387

70

79.117

79 भाग

5.666

80

10.724

81 भाग

82भाग 161.878

109.591

83

56.455

84

85

43.909

86

75.597

11.898

87

0.202

88

0.243

89

1.627

90

2004.638

1

0.688 उत्तर- ग्राम रसोईया की सीमा.

2

15.581 पूर्व- ग्राम अधराखोह की सीमा.

3

17.199 दक्षिण- ग्राम अमुआ की सीमा.

4

8.782 पश्चिम- ग्राम अमुआ की सीमा.

5

0.243

6

0.943

7

0.057

8

0.299

9

0.728

10

37.300

11

2.643

0.716

12

13

5.909

0.186

14

15

0.235

8.507

16

17

5.374

18

0.255

19

2.509

0.097

20

4.249

21

36.422

22

23

1.902

0.170

24

150.995

योग .. 373.11

2376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 (2)

(1)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(8)

(9) 9

छापर

संरक्षित

1

22.15

1

8.964

अमुआ

उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा.

प.ह.नं. 51

वन

2

39.00

2

15.783 पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा

3

20.80

3

8.418 दक्षिण- ग्राम कुलकडिया की सीमा

4

0.60

4

0.243

5

5.98

5

2.420

पश्चिम-ग्राम कुलकडिया की सीमा.

6

18.75

6

7.588

7

11.28

7

4.565

8

1.62

8

0.656

9

0.04

9

0.016 .

10

0.30

10

0.121

0.80

11

11

0.324

12

0.09

12

0.036

13

6.85

2.772

13

14

0.84

14

0.340

15

0.14

15

0.057

16

1.20

16

0.486

17

0.05

17

0.020

18

6.19

18

2.505

19

0.21

19

0.085

20

1.53

20

0.619

21

0.52

21

0.210

22

3.53

22

1.429

23

1.20

23

0.486

24

0.10

24

0.041

25

5.78

25

2.339

26

26

4.10

1.659

27

0.38

27

0.154

28

1.85

28

0.749

29

3.30

29

1.335

30

39.65

30

16.046

31

4.16

31

1.684

32

23.07

32

9.336

33

6.12

33

2.477

34

0.43

34

0.174

35

3.53

35

1.429

36

2.54

36

1.028

37

1.49

37

0.603

38

0.30

38

0.121

39

28.16

39

11.396

40

0.16

40

0.065

41

2.70

41

1.093

5.27

42

42

2.133

43

2.64

43

1.068

44

1.15

0.465

44

2.07

45

45

0.838 भाग 1 ]

2377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(6) (2)

(3)

(5)

(1)

(4)

0.17

46

0.62

47

2.72

48

0.23

49

50

2.82

51

0.59

0.05

52

53

0.11

54

1.04

55

0.96

56

0.12

57

0.94

58

0.45

0.63

59

0.31

60

61

0.58

62

0.16

0.60

63

0.58

64

65

0.42

0.18

66

67

0.19

0.70

68

0.16

69

1.50

70

71

0.69

72

0.19

0.22

73

0.06

74

0.89

75

0.45

76

77

0.30

78

0.12

1.13

79

0.09

80

3.57

81

0.83

82

1.45

83

0.43

84

85

1.57

86

0.94

0.87

87

88

2.07

89

0.10

0.13

90

(8)

(9)

(7)

46

0.069

47

0.251

48

1.101

49

0.093

1.141

50

0.239

51

52

0.020

0.045

53

0.421

54

55

0.389

0.049

56

57

0.380

58

0.182

0.255

59

0.125

60

0.235

61

0.065

62

63

0.243

0.235

64

0.170

65

0.073

66

67

0.077

0.283

68

0.065

69

70

0.607

71

0.279

0.077

72

73

0.089

0.024

74

0.360

75

76

0.182

0.121

77

0.049

78

0.457

79

0.036

80

1.445

81

0.336

82

0.587

83

0.174

84

0.635

85

0.380

86

0.352

87

0.838

88

0.041

89

90

0.053 2378

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(8)

(9)

91

1.06

91

* 0.429

92

0.31

92

0.125

93

0.23

93

0.093

0.98

94

94

0.397

95

0.33

95

0.134

96

4.27

96

1.728

0.30

97

97

0.121

1.81

98 °

98

0.732

99

0.68

99

0.275

100

0.37

100

0.150

101

0.28

101

0.113

102

0.05

102

0.020

103

0.74

103

0.299

1.15

104

104

0.465

105

0.19

0.077

105

106

1.76

106

0.712

107

0.09

107

0.036

108

0.13

108

0.053

109

1.57

109

0.635

0.59

110

110

0.239

111

0.18

111

0.073

112

0.02

112

0.008

113

2.88

113

1.166

335.52

योग ..

135.783

10.

1

868.00

1

351.274

अमुआ

संरक्षित

उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा.

कुलकड़िया प.ह.नं. 51

वन

2

935.95

2

378.774

3

168.15

3

68.049

पूर्व- उत्तरप्रदेश की सीमा एवं ग्राम ओरमानी, छापर की सीमा.

4

60.80

4

24.605

5

0.60

5

0.243

6

6

4.35

1.760

7

58.30

7

23.593

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11/1 से 28/18 तक तथा ग्राम पॉती, प्रतापपुर की ग्राम सीमा.

8

183.00

8

74.059

0.09

9

9

0.036

10.

2.85

10

1.153

11

110.00

111

44.516

पश्चिम- ग्राम बटेहरा , झुलना, रसोइया की ग्राम सीमा वनखण्डके मुनारा क्र. 64/ 10से 70/1 तक.

12

6.60

12

2.671

13

13

0.23

0.093

14

20.25

14

8.195

15

16.20

6.556

15

25.60

16

16

10.360

17

1.12

0.453

17

18

0.27

0.109

18

19

19

0.05

0.020

20

1.39

20

0.562 भाग 1 ]

2379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(5) (6) (1)

(3) (4)

42.20

21

22भाग 45.55

4.39

23

2.90

24

25

0.34

26

9.52

0.12

27

0.20

28

1.92

29

30

0.11

3.35

31

1.15

32

0.50

33

0.03

34

6.26

35

0.94

36

0.15

37

1.41

38

0.45

39

1.11

40

41

0.12

2.12

42.

43

0.11

0.09

44

45

0.71

46

0.07

47

0.49

0.06

48

49

0.09

1.25

50

1.32

51

52

0.03

53

3.97

54

0.67

0.04

55

56

0.86

1.26

57

0.42

58

5.50

59

1.05

60

12.78

61

1.03

62

1.56

63

1.22

64

0.02

65

(9)

(7)

(8)

17.078

21

22 भाग 18.433

1.776

23

24

1.173

25

0.137

3.852

26

0.048

27

0.080

28

29

0.777

30

0.044

1.355

31

32

0.465

33

0.202

0.012

34

35

2.533

0.380

36

0.060

37

0.570

38

0.182

39

40

0.449

41

0.048

0.857

42

43

0.044

0.036

44

45

0.287

46

0.028

47

0.198

0.024

48

0.036

49

0.506

50

0.534

51

0.012

52

53

1.607

0.271

54

0.016

55

0.348

56

57

0.510

0.170

58

59

2.226

0.425

60

61

5.172

62

0.417

0.631

63

0.493

64

0.008

65 2380

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(6) (2)

(3)

(4) (5) (1)

1.35

66

1.15

67

0.21

68

0.04

69

0.55

70

0.02

71

4.14

72

2.27

73

1.18

74

1.96

75

76

5.34

0.62

77

78

0.44

4.37

79

0.17

80

63.70

81

2.42

82

83

1.10

3.77

84

0.13

85

0.95

86

0.02

87

0.02

88

0.75

89

0.50

90

1.78

91

0.08

92

2.79

93

0.85

94

13.00

95

2.07

96

24.44

97

201.70

98

3.55

99

1.36

100

9.85

101

117.85

102

30.50

103

10.00

104

6.50

105

13.45

106 भाग

0.15

107 भाग

5.79

119 भाग

3.75

135 भाग

25.70

136 (7)

(8)

(9)

0.546

66

67

0.465

0.085

68

0.016

69

0.222

70

71

0.008

72

1.675

73

0.918

0.477

74

75

0.793

2.161

76

77

0.250

78

0.178

1.768

79

0.068

80

25.779

81

82

0.979

83

0.445

84

1.525

85

0.052

86

0.384

87

0.008

0.008

88

0.303

89

0.202

90

0.720

91

92

0.032

93

1.129

94

0.344

95

5.261

96

0.837

9.890

97

81.627

98

1.436

99

100

0.550

101

3.986

47.693

102

12.343

103

4.047

104

2.630

105

5.443

106भाग

0.060

107 भाग

2.343

119 भाग

1.517

135 भाग

10.400

136 भाग 1 ]

2381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(4) (5) (6)

(3)

137 भाग 17.58

0.25

138 भाग

0.10

157 भाग

1.06

159 भाग

4.00

161 भाग

0.12

174 भाग

0.15

179 भाग (7)

(8)

(9)

137 भाग 7.114

0.101

138 भाग

0.040

157 भाग

0.429

159 भाग

1.619

161 भाग

0.048

174 भाग

0.060

179भाग

182 भाग 26.28

183

1.40

184

3.16

185

0.59

0.40

186

187

1.30

188

0.74

189

1.40

190

0.75

191

1.03

192

0.30

193

2.85

194

1.27

195

8.62

40.00

196

197

0.98

0.52

198

199

0.83

200

1.10

0.30

201

202

1.48

0.10

203

204

1.22

0.40

205

206

56.30

207

2.70

2.25

208

209

13.90

4.40

210 भाग

211

0.79

212

3.12

0.79

213 भाग

216 भाग 6.23

217 भाग 3.16

218

0.16

219

1.47

220 भाग 4.14

222 भाग 0.60 182भाग 10.635

183

0.566

184

1.279

185

0.238

186

0.161

0.526

187

188

0.299

0.566

189

190

0.303

191

0.417

192

0.121

193

1.153

0.514

194

195

3.488

16.187

196

0.396

197

0.210

198

199

0.336

200

0.445

201

0.121

202

0.599

203

0.040

204

0.493

205

0.161

206

22.784

207

1.092

208

0.910

5.625

209

1.780

210 भाग

0.319

211

212

1.262

0.319

213 भाग

2.521

216 भाग

1.278

217 भाग

218

0.064

0.595

219

1.675

220 भाग

0.243

222 भाग 2382

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(6) (2)

(3)

(4) (5) (1)

0.20

24.1 भाग

242 187.70

3603.76

योग ..

1

2.70

संरक्षित

11

बटहरा

अमुआ

2

47.50

वन

प.ह.नं. 51

0.30

3

37.50

4

0.60

5 भाग

0.08

6

41.80

7 भाग

2.86

8 भाग

19.50

11 भाग

17 भाग 1.52

6.55

19 भाग

2.51

20 भाग

32.32

21 भाग

0.50

28 भाग

3.35

.36 भाग

2.71

49भाग

6.77

50 भाग,

0.93

51

0.25

52

5.30

53.

(8)

(9)

(7)、

0.081

241 भाग

75.961

242

1458.422

1

अ-

1.093

19.223

2

उत्तर- ग्राम कुलकडिया की सीमा.

0.121

3

पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा 4

15.176

0.243

5 भाग

0.032

6

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 70/1 से 78/9 तक एवं ग्राम प्रतापपुर कुलकडिया की सीमा.

16.916

7 भाग

1.157

8 भाग

पश्चिम-ग्राम कुलकडिया की सीमा.

7.892

11 भाग

0.615

17 भाग

2.651

19 भाग

ब-

1.015

20 भाग

उत्तर- वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 59/5 से 64/10.

13.080

21 भाग

0.202

28 भाग

पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा 1.356

36 भाग

दक्षिण- ग्राम प्रतापपुर व कडरोही कीसीमा.

1.097

49 भाग

2.739

50 भाग

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 55/1 से 59/5.

0.376

51

52

0.101

2.145

53

87.389

योग .. 215.94

0.40

1

संरक्षित

12 अमुआ झुलना

0.30

2

वन

प.ह.नं. 49

3

13.60

13.70

4

0.16

5

148.35

6 भाग

54.40

7

0.54

8

9

78.00

12.20

10

0.16

11

1.07

12

0.40

13

23.10

14

15

0.10

5.65

16

0.20

17 भाग

0.14

20 भाग 0.162

1

अ-

0.121

2

5.504

3

उत्तर- ग्राम रसोईया , कुलकडिया कीसीमा.

4

5.544

5

0.065

60.036

पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 79/1 से 90/12 तक.

6 भाग

22.015

7

0.219

8

31.566

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 90/12 से 95/17 तक एवं ग्राम मौहरिया की सीमा.

9

4.937

10

0.065

11

0.433

12

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 108 तक एवं ग्राम अधराखोह तथा बिजहरी की सीमा.

13

0.162 ब-

9.348

14

0.040

15

उत्तर- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 50/5 से 52/1 .

2.287

16

पूर्व- ग्राम कडरोही की सीमा 0.081

17 भाग

0.057

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46/1 ले 47/2 .

20 भाग भाग 1 ]

2383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(3)

(1) (2)

(6)

(4) (5)

19.55

70 भाग

0.95

75 भाग .

0.35

79 भाग

0.18

83 भाग

5.60

105 भाग

5.42

108 भाग

2.42

109 भाग

31.60

110

7.10

111

0.80

112

113

0.66

0.40

114

4.52

115

5.52

116

10.00

117 भाग

4.46

121 भाग

27.07

151 भाग

479.07

योग ..

13

ओरमानी

1

0.35

संरक्षित

अमुआ

वन

2

50.45 प.ह.नं. 51

3.32

4

5

1.57

27.42

6

1.95

7

2.76

8

9

4.16

1.54

10

71.84

11

12

45.38

13

0.37

14

1.95

9.58

15

0.75

16

17

7.25

30.40

18

0.40

19

20

0.03

21

5.60

22

6.36

2.25

23

(7)

(8)

(9)

7.912

70 भाग

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47/2से 50/5 .

0.384

75 भाग

79 भाग 0.142

0.073

83 भाग

2.266

105 भाग

2.193

108 भाग

0.979

109 भाग

12.789

110

111

2.873

112

0.324

113

0.267

114

0.162

115

1.829

116

2.235

4.047

117 भाग

1.805

121 भाग

10.955

151 भाग

193.877

1

0.142

2

20.417

उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा तथा ग्राम कुलकडिया की सीमा.

4

1.344 पूर्व- उत्तर प्रदेश की सीमा 5

0.635

6

11.096

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 1/1 से 10/10 तक.

7

0.789

1.117

8

पश्चिम-ग्राम कुलकडिया की सीमा.

9

1.684

10

0.623

11

29.073

18.365

12

अ-( आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 52/2 व 61/2 का अंश भाग कुल रकबा 0.890 हे. को छोड़कर) .

13

0.150

14

0.789

15

3.877

उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/4 से ए/3 तक कृत्रिम वन सीमा.

0.304

16

17

2.934

पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/ 3 से ए/2 तक कृत्रिम वन सीमा.

12.303

18

0.162

19

20

0.012

दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/ 2 से ए/ 1 तक कृत्रिम वन सीमा.

21

2.266

22

2.574

23

0.911

पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/ 1 से वनखण्ड के मुनारा क्र. 8/8 तक एवं कृत्रिम रेखा 2384

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(8)

(9)

24

0.90

24

0.364

25

3.69

25

1.493

मुनारा क्र. ए/4 से वनखण्ड मुनारा क्रमांक 9/9 तक.

26

57.59

26

23.306

27

9.40

27

3.804

28

0.37

28

0.150

ब-( आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 77 का कुल रकबा 1.477 हे. को छोड़कर) .

29

1.70

29

0.688

30

0.06

30

0.024

उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/8 से ब/6 तक.

31

1.15

31

0.465

32

0.27

32

0.109

33

1.76

33

पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/6 से ब/4 तक कृत्रिम वन सीमा.

0.712

34

0.08

34

0.032

35

0.29

35

0.117

36

1.78

36

0.720

दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/4 से ब/2 तक कृत्रिम वन सीमा.

37

0.15

37

0.061

38

1.26

38

0.510

39

0.40

पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/2 से ब/1 व ब/ 1 से ब/8 तक कृत्रिम वन सीमा.

39

0.162

40

0.55

40

0.223

41

3.36

41

1.360

-(आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 3 काकुल रकबा 3.169 हे . को छोड़कर) .

42

0.06

42

0.024

43

2.45

43

0.992

44

1.70

44

0.688

उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/4 से स/3 तक.

45

0.16

45

0.065

46

4.22

46

1.709

47

0.02

47

0.008

48

0.13

48

0.053

0.15

51 भाग

0.061

51 भाग

पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/3 से स/2तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/2 से स/ 1 तक कृत्रिम वनसीमा.

10.00

52भाग

52भाग 4.047

2.60

61 भाग

61 भाग 1.052

70

1.97

70

0.798

पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/1 से स/4 तक कृत्रिम वनसीमा.

71

1.64

71

0.664

72

0:50

72

0.202

73

1.10

73

0.446

74

0.16

74

0.065

75

0.13

75

0.053

76

0.10

76

0.040

78

0.16

78

0.065

79

12.24

79

4.954

12.50

82भाग

5.059

82भाग

योग .. 412.43

166.908 भाग 1 ]

2385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(3)

(2)

(4) (5)

(7)

(6)

(8)

(9) पांती

14

संरक्षित

14भाग 0.20

0.081

14भाग

अमुआ

प.ह.नं. 51

वन

0.25

0.101

उत्तर- ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा नाला.

15 भाग

15 भाग

16 भाग 1.07

16 भाग

पूर्व- ओरमानी ग्राम की सीमा

0.433

1.52

0.615

योग ..

दक्षिण-वनखण्ड मुनारा क्र. 10/10 से 11/1 तक.

पश्चिम-ग्राम कुलकडिया कीसीमा तथा नाला.

15

1

संरक्षित

36.30

अमुआ प्रतापपुर

14.690. 1

प.ह.नं. 51

वन

2 भाग

0.13

2भाग

0.053

उत्तर- नाला एवं ग्राम कुलकडिया की सीमा.

2.05

4भाग

4भाग

पूर्व- मुनारा 28/18 से 34/6 तक

0.830.

3.10

5 भाग

5 भाग 1.254

0.30

0.121

111 भाग

111 भाग

दक्षिण- मुनारा क्र. 34/6 से 40/12 तक.

81.19

32.857

163 भाग

163 भाग

49.805

योग.. 123.07

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 40/12 एवं कड़रोहीकी सीमा.

16

11 भाग 18.15

11 भाग 7.345

संरक्षित

कड़रोही

अमुआ

प.ह.नं. 51 वन

12

0.26

12

0.105

उत्तर- वनखण्ड का मुनारा क्र. 52/1 से 54/3 तक.

13

13

8.37

3.387 पूर्व- ग्राम बटेहरा की सीमा.

14

9.92

14

4.015

15

15

0.29

0.117

16 भाग 44.60

16 भाग 18.049

दक्षिण- ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा क्र. 40/12 से 43/3 तक

0.50

17 भाग

0.202

17 भाग

0.30

52भाग

52भाग

0.122

82.39

33.342

पश्चिम- वनखण्डके मुनारा क्र. 43/ 3से45/5 तक एवं ग्राम झुलना कीसीमा.

योग ..

17

बरौं

1.12

14भाग

0.453

संरक्षित

14भाग

अमुआ

उत्तर-ग्राम मौहरिया की सीमा प.ह.नं. 50 वन

0.08

16 भाग

16 भाग 0.032

1.20

0.485

योग ..

पूर्व- खसरा नम्बर 14 एवं 16 एवं मुनारा क्र. 96/1 से 97/2

दक्षिण-ग्राम मौहरिया की सीमा पश्चिम-ग्राम मौहरिया की सीमा 18

0.07

मौहरिया संरक्षित

1

1

0.028

अमुआ

उत्तर- ग्राम झुलना की सीमा तथा प.ह.नं. 50

वन

2

0.37

2

0.150

3

15.93

3

6.446

वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 107/10से 108/11 तक.

4

0.56

4

0.227 पूर्व- वनखण्ड के मुनारा क्र. 95/17

5 भाग

0.10

5 भाग 0.041

6भाग

0.27

6 भाग 0.109

से 98/1 तक एवं ग्राम बरौ कीसीमा.

2386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

7 भाग

5.96

39 भाग 4.09

40 भाग 42.15

41 भाग 1.30

76 भाग 0.80

71.60

योग ..

19

बिजहरी संरक्षित

अमुआ

1

21.00 प.ह.नं. 49 वन

2

0.70

3 भाग

1.25

16 भाग 2.50

17 भाग 1.67

54भाग 1.60

55 भाग 2.60

योग .. 31.32 20

संरक्षित

अमुआ कुसियरा

1 भाग

4.14 प.ह.नं. 49. वन

2 भाग 21.00

योग .. 25.14 21

भटहा संरक्षित

9 भाग 18.80 अमुआ

प.ह.नं. 48

वन

योग ..

18.80

महायोग ..

12794.96

[ भाग 1 (7)

(8)

(9)

7 भाग

2.412

39 भाग 1.655

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 98/ 1 से 101/4 तक.

40 भाग 17.058

0.526

.41 भाग

76 भाग 0.324

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 101/4 से 107/10 तक एवं ग्राम बिजहरी की सीमा.

28.976

1

8.499 उत्तर- ग्राम अधराखोह की सीमा 2

0.283

3 भाग

0.506

पूर्व- नाला एवं ग्राम झुलना की सीमा.

16 भाग 1.012

17 भाग 0.676

दक्षिण- मुनारा क्र . 108/1 से 111/ 4तक.

54भाग 0.647 पश्चिम-अमुआ ग्राम की सीमा.

1.052

55 भाग

12.675

1 भाग

1.675 उत्तर- अमुआ, बिजहरी ग्राम की सीमा एवं मुनारा क्र. 137/1 .

2 भाग

8.499

10.174

पूर्व- मुनारा क्र. 126/4 से 128/2 तक.

दक्षिण- मुनारा क्र. 128/2 से 130/ 4 तक.

पश्चिम-ग्राम भटहा की सीमा.

9 भाग 7.608

उत्तर-- वनखण्डके मुनारा क्र. 135/ 5से 136/6 तक.

पूर्व- ग्राम कुशियरा की सीमा 7.608

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 130/4 से 132/2 तक.

5178.045 पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 132/2से 135/5 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शर्मा , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक एफ - 25-43-2010- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-43-2010- दस 3, दिनांक 27 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शर्मा , अपर सचिव.

भाग 1 ]

2387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

Bhopal , the 27th August 2010

No. F - 25-43-2010- X-3.- WHEREAS , by this department notification No. 3925-1335-10 dated 2nd May 1967 published in the Madhya Pradesh Gazette Part I ,dated 12th January 1968 , the State Government had under section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved forest ,

AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

District- Satna, Division- Satna ( Territorial ) , Tehsil- Majhgawan , Range-Majhgawan

S. No.

Name of Forest

Name of Village (3)

(1)

Name of Forest Block (2)

Present Category ofLand (4)

Old Khasra No. (5)

(6)

1

Amuaa Amuaa Protected 1

4.00

Patwari

2

Forest

1.25

halka 49

3

1.60

70.00

4

0.08

5

30.00

6

7

0.39

8

60.00

9

62.20

42.00

10

11

0.38

32.45

12 part

0.07

13 part

24.55

19 part

19.25

21 part

22

1.55

23

4.00

24

0.82

25

0.40

26

0.16

27

1.18

28

0.23

29

2.70

30

1.15

31

0.80

32

2.80

33

3.75

34

0.25

35

12.80

36

0.81

Area

Boundaries

Area in Acre

Area ( in Hectare)

New Khasra No. (7)

(8)

(9)

1

1.619

2

0.506

3

0.648

4

28.329

North-Boundary of village Rasoiya Khasra No. 6 , 10 and Chamrauha Nala .

5

0.032

6

12.141

7

0.158

8

24.282

East-Boundary of village Pachauha , Andrakroh , Bijahri and Forest Block Pillar No. 111/4 to 199/12 .

9

25.172

10

16.997

11

0.154

13.132

12 part

0.028

South-Forest Block Pillar Number 119/12 to 124/5 and Boundary of village Kusiyara , Bhatha .

13 part

9.935

19 part

7.790

21 part

22

0.627

23

1.619

West-Boundary of village Amua and Forest Block Pillar Number 138/1 to 161/24 .

24

0.332

25

0.162

0.065

26

27

0.478

0.093

28

29

1.093

30

0.465

0.324

31

1.133

32

33

.1.518

0.101

34

35

5.180

0.328

36 2388

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) . (7)

(8)

(9)

37

5.30

37

2.145

38

5.85

2.368

38

39

0.30

0.122

39

40

2.49

40

1.008

41

1.55

41

0.627

42

1.06

42

0.429

43

1.10

43

0.445

44

0.45

44

0.182

45

1.90

45

0.769

46

3.21

46

1.299

47

0.48

47

0.194

48

2.80

48

1.133

49

2.50

49

1.012

50

0.50

50

0.202

51

1.09

51

0.441

52

0.45

52

0.182

53

8.25

53

3.339

54

0.10

54

0.040

55

4.30

55

1.740

56

0.42

56

0.170

0.50

0.202

57 part

57 part

0.35

0.142

59 part

59 part

0.10

0.040

60 part

60 part

0.20

0.081

62 part

62part

63

0.58

63

0.235

64

1.90

64

0.769

0.40

0.162

65 part

65part

15.40

6.232

81part

81 part

0.25

0.101

82 part

82part

0.10

0.040

113 part

113 part

0.67

0.271

116 part

116 part

0.389

0.96

127 part

127 part

0.65

0.263

128 part

128 part

0.25

0.101

130 part

130 part

0.07

0.028

380 part

380 part

314.00

382 part

127.074

382 part

383

0.50

383

0.202

384

50.50

384

20.437

385

1.25

385

0.506

108.50

386 part

43.909

386 part

Total

922.85

373.472

2 Amuaa

6.81

2.756

Maha- par Protected 1 part

1 part

North-Boundary of Patwari Forest

1.75

0.708

7 part

7 part

halka 32

8

0.02

8

0.008

9

0.26

9

0.105

village Rasoiya Khasra No. 26 , 34 , 33 , 31 , 30 , 28 , 16 , 12 and Nala .

0.89

10

10

0.360

0.42

11

11

0.170

5.68

12

12

2.299

1.70

0.688

13 part

East-Boundary of village Rasoiya , Amuaa and Forest Block Pillar No. 161/24.

13 part भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.80

27 part

28

29.87

29

0.53

30

2.52

0.51

31

32

6.80

7.51

33 part

34、

7.55

35

0.23

2.66

36

37

4.91

5.10

38 part

0.08

39 part

Total :

87.60 3

Amuaa

24.15 Beerpur Protected 1 part

Forest

Patwari

0.25

15 part halka 32

0.75

16 part

Total :

25.15 4

Amuaa

0.90 Nadoor Protected 49

Patwari Forest 50

0.91 halka 32 .

51

12.40

76.40

52 part

53

1.90

54

1.65

Total :

94.16 5

Amuaa

16.37 Chatahri . Protected 1

Patwari

2

23.70

Forest

halka 32.

3

22.16

4

25.44

5

15.00

23.50

6

7

31.50

33.50

8

9

1.00

12.50

10

22.50

11

22.69

12 part

2389 (7)

(9)

(8)

0.729

South-Forest Block 27 part

28

12.088

29

0.215

Pillar Number 161/24 to 165/4.

30

1.020

0.206

31

2.752

32

3.039

33 part

West-Forest Block Pillar Number 165/4 to 170/1 and Boundary of village Piprahai .

3.056

34

35

0.093

1.076

36

37

1.987

2.064

38 part

0.032

39 part

35.451

9.773

1 part

0.101

15 part

0.304

North-Boundary of village Chatahri and Khasra No. 26 .

16 part

East- Forest Block Pillar No. 196/1 to 198/3 .

South-Forest Block

PillarNumber 198/3 to 201/6.

West-Boundary of village Nadoor .

10.178

49

0.364

50

0.368

North-Boundary of village Chatahri .

51

5.018

30.919

East-Boundary of village Chatahri .

52 part

53

0.769

South- Forest Block 0.668

54

PillarNumber 202/1 to 204/3 and boundary of village Veerpur .

West-Forest Block Pillar Number 204/3 to 211 and boundary of Forest Block Sarvanga.

38.106

1

6.625

2

9.591

North-Boundary of State Uttar Pradesh .

3

8.968

4

10.295

East-Boundary of village Piparhai and Khasra 5

6.070

6

9.510

7

12.748

8

13.557

No. 23 & Forest Block Pillar No. 181/1 to 196/1 . South-Boundary of village Veerpur.

9

0.405

10

5.059

11

9.106

9.183

West-Forest Block Pillar Number202/ 1 and boundary of village Nadoor.

12 part 2390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(4)

(5) (1)

(3)

(6)

0.60

13 part

0.78

14 part

10.90

23 part

16.50

24 part

25

5.05

27.99

26 part

1.44

27 part

0.40

58 part

1.47

120 part

1.49

122 part

24.35

123 part

124

14.26

2.60

125

2.60

126

2.22

127

2.43

128

0.53

129

0.54

130

7.10

131

2.56

132

2.62

133

0.04

134

0.95

135

136

3.16

137

2.07

138

0.53

139

1.68

2.55

140

7.00

141

0.40

142

5.80

143

0.36

144

145

6.63

0.34

146

1.05

147

9.00

148

3.80

149

0.66

150

2.35

151

2.50

152

153

1.17

5.80

154

0.70

155

0.55

156

2.00

157

1.43

158

2.81

159

0.36

160

0.70

161

3.39

162

1.03

163

3.20

164

[ भाग 1 (7)

(8)

(9)

0.243

13 part

0.316 、

14 part

4.411

23 part

6.678

24 part

2.044

25

11.327

26 part

0.583

27 part

0.162

58 part

0.595

120 part

0.603

122part

9.854

123 part

124

5.771

1.052

125

126

1.052

0.898

127

0.983

128

129

0.214

130

0.219

2.873

131

1.036

132

1.060

133

134

0.016 .

0.385

135

1.279

136

0.838

137

138

0.214

139

0.680

**140

1.032

2.833

141

0.162

142

2.347

143

144

0.146

145

2.683

146

0.138

0.425

147

3.642

148

149

1.538

0.267

150

0.951

151

152

1.012

0.473

153

154

2.347

155

0.283

156

0.223

157

0.809

158

0.579

1.137

159

160

0.146

161

0.283

162

1.372

0.417

163

1.295

164 भाग 1 ]

2391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

165

0.25

166

0.10

0.48

167

0.93

168

0.75

169

0.08

170

171

0.45

2.33

172

22.50

173

1.05

174

1.20

175

0.50

176

9.50

177

22.00

178

179

29.00

180

22.50

181

31.00

182

31.50

183

31.50

184

1.50

Total :

661.42

Amuaa

24.00

6

Piparhai Protected 1

Patwari Forest 2

26.10

halka 32.

29.00

3

4

0.20

5

18.00

6

23.50

7

11.90

20.00

8

9

0.72

10

15.10

6.31

11 part

0.18

12 part

3.42

13 part

8.49

20 part

21

32.30

43.80

22

23

2.08

9.85

24 part

0.50

53 part

275.45

Total :

7

Amuaa

191.50

Rasoiya Protected 1

Patwari Forest 2

400.50

halka 49 .

180.00

3

4

0.68

5

2.90

(9)

(6)

(7)

(8)

0.101

165

166

0.040

167

0.194

0.376

168

0.304

169

0.032

170

0.182

171

0.943

172

9.106

173

0.425

174

0.486

175

0.202

176

177

3.845

178

8.903

179

11.736

180

9.106

12.546

181

12.748

182

12.748

183

184

0.607.

267.673

1

9.713

2

10.563

3

11.736

4

0.081

North-Boundary of State Uttar Pradesh and boundary of village Chatahri Khasra 7.284

5

No. 182,183 .

6

9.510

4.816

7

East Boundary of village Rasoiya.

8

8.094

9

0.291

10

6.110

2.554

South- Forest Block Pillar Number 177/1 to 185/5 and boundary of Khasra No. 24,20 & 12 .

11 part

0.073

12 part

1.384

West-Boundary of village Chatahri and Khasra 13 part

3.436

No. 123 .

20 part

13.072

21

22

17.726 .

0.842

23

3.986

24 part

0.202

53 part

111.473

1

77.499

2

162.080

North-Boundary of State Uttar Pradesh .

72.845

3

4

0.275

East-Boundary of village Kulkadiya and Khasra No.1.

5

1.174 2392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6

0.16

7

19.40

280.98

8 part

9

0.20

10

0.24

11

4.35

12

3.08

13

1.00

14

1.09

15

0.18

16

3.19

17

0.28

18

1.33

19

0.37

20

1.51

21

5.80

22

1.02

23

3.27

24

0.07

25

0.04

26

1.62

27

0.33

28

3.96

29

1.42

30

0.13

31

10.00

32

1.03

33

118.82

34

38.68

35

0.17

36

10.00

37

0.53

38

3.25

39

276.14

40

3.18

41

3.18

42

52.50

43

10.15

44

2.83

45

0.05

46

0.89

47

0.12

48

1.36

49

0.07

50

2.09

51

1.97

52

0.83

53

0.37

54

0.90

[भाग 1 (7)

(8)

(9)

6

0.065

7

7.851

113.711

8 part

9

0.081

South-Boundary of village Jhulna, Pachauha and Chamrauhn Nala .

10

0.097

11

1.760

12

1.246

13

0.405

West-Boundary of village Mahapar and Forest Block Pillar No. 170/1 to 177/1 .

14

0.441

15

0.73

16

1.291

17

0.113

18

0.538

(Excluding internal Patch Khasra Number 65/2 , 71 , 72, 73 , 74 , 75 , 76 , 77, 78 , 79/2 , 81/2 and 82/2 Area 15.750 Ha. )

19

0.150

20

0.611

21

2.347

North -Artificial line from pillar No. D/ 1 to D/ 15 & D/ 15 to D/ 13 .

22

0.413

23

1.323

East-Artificial line from pillarNo. D/ 13 to D/5 .

24

0.028

25

0.016

26

0.656

South-Artificial line from pillar No. D/5 to D/2 .

27

0.134

28

1.602

29

0.575

30

0.053

West-Artificial line from Pillar No. D/2 to D/ 1 & Road Amua to Manikpur .

31

4.047

32

0.417

33

48.086

34

15.654

35

0.069

36

4.047

37

0.214

38

1.315

39

111.752

40

1.287

41

1.287

42

21.246

43

4.108

44

1.145

45

0.020

46

0.360

47

0.049

48

0.550

49

0.028

50

0.846

51

0.797

52

0.336

53

0.150

54

0.364 भाग 1 ]

2393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

55

1.67

56

0.07

57

10.27

58

1.07

59

4.78

60

620.22

61

719.00

62

315.90

63

58.50

64

6.77

64.80

65part

58.00

66

58.00

67

0.64

68

69

2.05

70

5.90

195.50

79 part

14.00

80

26.50

81part

400.00

82 part

83

270.80

84

139.50

108.50

85

86

186.80

29.40

87

0.50

88

89

0.60

90

4.02

Total :

4953.46

8

Amuaa

Protected 1

1.70

Pachauha

Patwari Forest 2

38.50

halka 49 .

3

42.50

4

21.70

5

0.60

6

2.33

0.14

7

0.74

8

1.80

9

92.17

10

11

6.53

1.77

12

13

14.60

14

0.46

0.58

15

16

21.02

17

13.28

(7)

(8)

(9)

55

0.676

56

0.028

57

4.156

0.434

58

59

1.934

60

251.000

61

290.975

62

127.842

63

23.675

64

2.740

26.224

65 part

23.472

66

67

23.472

68

0.259

69

0.829

70

2.387

79.117

79 part

80

5.666

10.724

81part

161.878

82 part

83

109.591

84

56.455

85

43.909

75.597

86

87

11.898

88

0.202

0.243

89

90

1.627

2004.638

1

0.688

2

15.581

North Boundary of village Rasoiya.

3

17.199

4

8.782

East-Boundary of village Andhra Khoh .

5

0.243

6

0.943

South-Boundary of village Amuaa .

0.057

7

0.299

8

West-Boundary of village Amuaa.

9

0.728

10

37.300

2.643

11

0.716

12

5.909

13

0.186

14

0.235

15

16

8.507

17

5.374 2394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(3)

(5) (1)

(4)

(6)

0.63

18

6.20

.19

0.24

20

21

10.50

22

90.00

4.70

23

24

0.42

Total :

373.11 9 Amuaa

22.15 Chhaper Protected 1

Patwari Forest 2

39.00 halka 51 .

3

20.80

4

0.60

5

5.98

6

18.75

7

11.28

8

1.62

9

0.04

10

0.30

11

0.80

12

0.09

13

6.85

14

0.84

15

0.14

16

1.20

17

0.05

6.19

18

19

0.21

20

1.53

21

0.52

22

3.53

23

1.20

24

0.10

25

5.78

26

4.10

27

0.38

28

1.85

29

3.30

30

39.65

31

4.16

32

23.07

33

6.12

34

0.43

3.53

35

2.54

36

37

1.49

38

0.30

39

28.16

[ भाग 1 (7)

(8)

(9)

18

0.255

19

2.509.

20

0.097

21

4.249

22

36.422

23

1.902

24

0.170

150.995

1

8.964

2

15.783

North-Boundary of State Uttar Pradesh .

3

8.418

4

0.243

Kulkadia. East-Boundary of village 5

2.420

6

7.588

South-Boundary of village Kulkadia .

4.565

7

8

0.656

West-Boundary of village Kulkadia.

0.016

9

10

0.121

11

0.324

12

0.036

13

2.772

14

0.340

15

0.057

0.486

16

0.020

17

2.505

18

0.085

19

0.619

20

21

0.210

1.429

22

0.486

23

0.041

24

25

2.339

26

1.659

27

0.154

28

0.749

29

1.335

30

16.046

31

1.684

32

9.336

33

2.477

34

0.174

35

1.429

36

1.028

0.603

37

0.121

38

39

11.396 भाग 1 ]

2395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

40

0.16

41

42

5.27

43

44

2.07

45

46

0.17

0.62

47

48

0.23

49

50

0.59

51

0.05

52

0.11

53

1.04

54

55

0.96

56

0.12

0.94

57

58

0.45

59

0.63

60

0.31

61

0.58

0.16

62

0.60

63

0.58

64

0.42

65

0.18

66

0.19

67

0.70

68

69

0.16

1.50

70

0.69

71

0.19

72

0.22

73

74

0.06

0.89

75

76

0.45

77

0.30

0.12

78

79

1.13

80

0.09

81

3.57

82

0.83

83

1.45

0.43

84

1.57

85

0.94

86

87

0.87

(7)

(8)

(6)

(9)

40

0.065

2.70

41

1.093

42

2.133

1.068

2.64

43

1.15

0.465

44

0.838

45

0.069

46

0.251

47

2.72

48

1.101

0.093

49

2.82

50

1.141

51

0.239

52

0.020

0.045

53

54

0.421

55

0.389

56

0.049

57

0.380

58

0.182

59

0.255

60

0.125

61

0.235

62

0.065

0.243

63

64

0.235

65

0.170

66

0.073

0.077

67

0.283

68

0.065

69

0.607

70

0.279

71

0.077

72

0.089

73

74

0.024

75

0.360

76

0.182

0.121

77

0.049

78

0.457

79

0.036

80

1.445

81

82

0.336

0.587

83

84

0.174

85

0.635

0.380

86

0.352

87 2396

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

88

2.07

0.10

89 .

0.13

90

91

1.06

92

0.31

93

0.23

0.98

94

0.33

95

96

4.27

0.30

97

98

1.81

0.68

99

0.37

100

101

0.28

102

0.05

103

0.74

1.15

104

0.19

105

1.76

106

0.09

107

108

0.13

109

1.57

110

0.59

111

0.18

112

0.02

113

2.88

Total :

335.52 10

868.00 Amuaa Kulkadiya Protected 1

Patwari Forest 2

935.95 halka 51 .

3

168.15

4

60.80

5

0.60

6

4.35

7

58.30

8

183.00

9

0.09

2.85

10

110.00

11

6.60

12

0.23

13

20.25

14

15

16.20

25.60

16

17

1.12

18

0.27

19

0.05

20

1.39

[ भाग 1 (8)

(9)

(7)

88

0.838

89

0.041

90

0.053

91

0.429

92

0.125

93

0.093

94

0.397

95

0.134

1.728

96

97

0.121

0.732

98

0.275

99

100

0.150

101

0.113

0.020

102

0.299

103

104

0.465

105

0.077

0.712

106

107

0.036

0.053

108

0.635

109

110

0.239

111

0.073

112

0.008

113

1.166

135.783

1

351.274

2

378.774

North-Boundary of State Uttar Pradesh .

3

68.049

4

24.605

5

0.243

6

1.760

East-Boundary of State Uttar Pradesh and Boundary of village Ormani and Chhapar .

7

23:593

8

74.059

9

0.036

10

1.153

South- Forest Block pillar No. 11/1 to 28/18 and boundary of village Panti , Pratappur.

11

44.516

12

2.671

13

0.093

14

8.195

15

6.556

West-Boundary of village Batahara , Jhulna , Rasoiya and Forest Block Pillar No. 64/10 to 70/1 .

16

10.360

17

0.453

18

0.109

0.020

19

0.562

20 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

(6)

21

42.20

45.55

22 part

23

4.39

24

2.90

25

0.34

26

9.52

27

0.12

28

0.20

29

1.92

30

0.11

31

3.35

1.15

32

33

0.50

34

0.03

35

6.26

36

0.94

37

0.15

38

1.41

39

0.45

40

1.11

41

0.12

42

2.12

43

0.11

44

0.09

45

0.71

46

0.07

47

0.49

48

0.06

0.09

49

50

1.25

51

1.32

52

0.03

53

3.97

54

0.67

55

0.04

56

0.86

57

1.26

58

C 42

59

5.50

60

1.05

61

12.78

62

1.03

63

1.56

64

1.22

65

0.02

66

1.35

67

1.15

0.21

68

69

0.04

2397 (8)

(7)

(9)

21

17.078

18.433

22 part

23

1.776

24

1.173

25

0.137

26

3.852

27.

0.048

28

0.080

29

0.777

30

0.044

31

1.355

32

0.465

33

0.202

34

0.012

35

2.533

36

0.380

37

0.060

38

0.570

39

0.182

40

0.449

41

0.048

42

0.857

43

0.044

44

0.036

45

0.287

46

0.028

0.198

47

48

0.024

49

0.036

50

0.506

51

0.534

52

0.012

53

1.607

54

0.271

55

0.016

56

0.348

57

0.510

58

0.170

59

2.226

60

0.425

61

5.172

62

0.417

63

0.631

64

0.493

0.008

65

66

0.546

67

0.465

68

0.085

69

0.016 2398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(5)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

0.55

70

71

0.02

72

4.14

2.27

73

74

1.18

1.96

75

5.34

76

0.62

77

0.44

78

4.37

79

0.17

80

63.70

81

2.42

82

1.10

83

3.77

84

85

0.13

86

0.95

0.02

87

0.02

88

0.75

89

0.50

90

91

1.78

92

0.08

2.79

93

0.85

94

13.00

95

2.07

96

24.44

97

201.70

98

3.55

99

1.36

100

9.85

101

117.85

102

30.50

103

10.00

104

6.50

105

13.45

106 part

0.15

107 part

(9)

(7)

(8)

0.222

70

0.008

71

72

1.675

73

0.918

0.477

74

75

0.793

76

2.161

77

0.250

0.178

78

79

1.768

0.068

80

25.779

81

0.979

82

0.445

83

1.525

84

0.052

85

0.384

86

0.008

87

0.008

88

89

0.303

0.202

90°

0.720

91

92

0.032

93

1.129

0.344

94

5.261

95

0.837

96

9.890

97

81.627

98

1.436

99

0.550

100

101

3.986

102

47.693

103

12.343

4.047

104

2.630

105

5.443

part

106

0.060

107 part

2.343

119 part

119 part 5.79

3.75

135 part

136

25.70

17.58

137 part

0.25

138 part

0.10

157 part

1.06

159 part

4.00

161 part

0.12

174 part

0.15

179 part

26.28

182 part 1.517

135 part

136

10.400

7.114

137 part

0.101

138 part

0.040

157 part

0.429

159 part

1.619

161 part

0.048

174 part

0.060

179 part

10.635

182 part भाग 1 ]

2399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

183

1.40

3.16

184

185

0.59

186

0.40

1.30

187

0.74

188

1.40

189

0.75

190

1.03

191

0.30

192

2.85

193

1.27

194

8.62

195

40.00

196

0.98

197

198

0.52

0.83

199

1.10

200

201

0.30

202

1.48

0.10

203

1.22

204

0.40

205

56.30

206

2.70

207

2.25

208

13.90

209

4.40

210 part

211

0.79

3.12

212

0.79

213 part

6.23

216 part

3.16

217 part

0.16

218

1.47

219

4.14

220 part

0.60

222 part

0.20

241 part

187.70

242

Total :

3603.76

2.70

Batehra Protected 1 11. Amuaa

47.50

2

Patwari Forest

3

halka 51 .

0.30

4

37.50

0.60

5 Part

6

0.08

41.80

7 Part

2.86

8 Part

19.50

11 Part

1.52

17 Part

6.55

19 Part

(9)

(8)

(7)

0.566

183

1.279

184

185

0.238

0.161

186

0.526

187

0.299

188

0.566

189

0.303

190

0.417

191

0.121

192

1.153

193

194

0.514

3.488

195

196

16.187

197

0.396

0.210

198

0.336

199

200

0.445

201

0.121

0.599

202

203

0.040

204

0.493

205

0.161

206

22.784

207

1.092

208

0.910

5.625

209

1.780

210 part

211

0.319

1.262

212

0.319

213 part

2.521

216 part

1.278

217 part

218

0.064

0.595

219

1.675

220 part

0.243

222 part

0.081

241 part

242

75.961

1458.422

1.093 A-

1

19.223

2

3

0.121

North-Boundary of Village Kulkadiya .

4

15.176

0.243

5 Part

Kulkadiya. East-Boundary of Village 0.032

6

South-Forest Block Pillar 7 Part 16.916

1.157

8 Part

No. 70/1 to 78/9 & boundary of Village 7.892

11 Part

Pratappur , Kulkadiya .

0.615

17 Part

2.651

19 Part

West-Boundary of Village Kulkadiya.

2400

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

(1)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8)

(9) (2)

B

20 Part 2.51 20 Part 1.015

13.080

21 Part 32.32 21 Part

North-Forest Block Pillar No. 59/5 to 64/10 .

28 Part 0.50 28 Part 0.202

36 Part 3.35 36 Part 1.356

East-Boundary of Village Kulkadiya.

49 Part 2.71 49 Part 1.097

2.739

6.77 50 Part

50 Part

51

0.376

0.93

South-Boundary of Village Pratappur & Kadrohie .

51 Part

0.25

52

52

0.101

53

53

2.145

5.30

West-Forest Block Piller No. 55/1 to 59/5 .

Total :

215.94

87.389

Protected

12. Amuaa Jhulanha

1

0.40

0.162

1

A-

2

0.30

Patwari Forest

2

0.121

5.504

halka 49.

3

3

13.60

North-Boundary of Village Rasoiya . Kulkadiya .

4

4

5.544

13.70

5

5

0.16

0.065

148.35

6 Part

6 Part 60.036

7

7

22.015

East-Boundary of Village Kulkadiya and Forest Block Pillar No. 79/1 to 90/12 .

54.40

8.

8

0.54

0.219

9

9

78.00

31.566

12.20

4.937

10

10

0.065

0.16

11

11

South-Forest Block Pillar No. 90/12 to 95/17 and boundary of Village Mauhariya.

12

0.433

1.07 12

0.40

13

0.162

13

9.348

14

14

23.10

15

0.10

15

0.040

5.65

2.287

16

16

West-Forest Block Pillar No. 108 and Boundary of Village Andhra Khoh and Bijahri .

0.20 17 Part

B-

0.081-

17 Part

20 Part 0.14

0.057

20 अ

19.55

70 Part

70 Part 7.912

North- Forest Block Pillar No. 50/5 to 52/1 .

75 Part 0.95 75 Part 0.384

79 Part 0.35

0.142

East-Boundary of Village Kadrohi .

79 Part

83 Part

0.18

83 Part

0.073

2.266

5.60 105 Part

105 Part

No. 46/1 to 47/2 . South-Forest Block Pillar

108 Part 5.42 108 Part 2.193

2.42

0.979

109 Part

109 Part

West-Forest Block Piller No. 47/2 to 50/5 .

12.789

110

31.60 110

2.873

111

7.10 111

112

0.324

0.80 112

0.267

113

0.66 113

114

0.40 114

0.162

4.52

115

115

1.829

2.235

5.52 116

116

10.00

117 Part

4.047

117 Part

4.46

1.805

121 Part

121 Part

27.07

10.955

151 Part

151 Part

479.07

Total

193.877

}

1

13. Amuaa Ormani Protected

0.35

0.142

Patwari Forest 2

2

20.417

50.45

3.32

4

halka 51 .

4

1.344

5

0.635

1.57

5

North-Boundary of State Uattar Pradesh & Boundary of Village Kulkadiya.

2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(9)

(8)

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

6

27.42

6

11.096 East-Boundary of State Uattar Pradesh .

0.789

1.95

7

7

1.117

8

2.76

8

1.684

9

South-Forest Block Pillar No. 1/1 to 10/10.

4.16

9

0.623

1.54 10

10

29.073

71.84 11

West-Boundary of Village Kulkadiya.

11

18.365

12

45.38

12

0.150

0.37

13

13

0.789

14

1.95

A-(Excluding internal Patch Khasra Number 52/2 and 61/2 Area 0.890 Ha.) .

14

3.877

9.58

15

15

North-Artificial line from Pillar No. A/4 to A/3

0.304

0.75 16

16

2.934

7.25 17

17

East-Artificial line from Pillar No. A/3 to A/2

12.303

18

30.40

18

0.162

0.40 19

19

South-Artificial line from Pillar No. A/ 2 to A/ 1

0.012

0.03 20

20

2.266

5.60 21

21

2.574

22

6.36

22

0.911

23

2.25

23

0.364

0.90 24

24

1.493

25

3.69

25

West-Artificial line from Pillar No. A/ 1 to Pillar No. 8/8 of Forest block Pillar No. A/4 & A/4 to Pillar No. 9/9 .

23.306

57.59

26

26

3.804

9.40 27

27

0.150

0.37 28

28

Patch Khasra Number 77 Area 1.477 Ha. ) .

0.688

1.70 29

29

0.024

North-Artificial line from Pillar No. B/8 to B/6

30

0.06

30

0.465

1.15

31

31

East-Artificial line from Pillar No. B /6 to B/4

0.109

32

0.27

32

0.712

33

1.76

33

South-Artificial line from Pillar No. B/4 to B/2

0.032

34

0.08

34

0.117

35

0.29

35

West-Artificial line from Pillar No. B/2 to B/ 1

0.720

36

1.78

36

0.061

37

0.15

37

and B/ 1 to Pillar No. B/8 of forest block.

0.510

1.26

38

38

0.162

0.40 39

39

0.223

40

0.55

40

1.360

C- (Excluding internal Patch Khasra Number 3 Area 3.169 Ha.) .

41

3.36 41

0.024

42

0.06

42

North-Artificial line from Pillar No. C/4 to C/3

0.992

2.45 43

43

0.688

44

1.70

44

0.065

East-Artificial line from Pillar No. C/3 to C/2

45

0.16

45

1.709

46

4.22 46

South-Artificial line from Pillar No. C/2 to C/ 1

0.008

0.02 47

47

0.053

48

0.13

48

West-Artificial line from Pillar No. C/ 1 to C/ 4

0.061

51 Part

0.15

51 Part

4.047

52Part

10.00

52 Part

1.052

2.60 61Part

61Part

0.798

1.97 70

70

0.664

1.64 71

71

0.202

72

0.50

72

0.446

1.10 73

73

0.065

74

0.16

74

0.053

75

0.13

75

0.040

0.10 76

76 2402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[ भाग 1 (2)

(3)

(5)

(1)

(4)

(7)

(6)

(8)

(9)

78

0.16 78

0.065

79

12.24 79

4.954

82Part 12.50 82Part 5.059

Total ..

412.43

166.908

14. Amuaa Panti

Protected 14 Part 0.20 14 Part 0.081

Patwari Forest

0.25

15 Part

15 Part 0.101

North -Boundary of Village Kulkadiya and Nala.

halka 51 .

16 Part 1.07 16 Part 0.433 East-Boundary of Village Ormani .

South- Forest Block Pillar No. 11/10 to 11/1 .

West-Boundary of Village Kulkadiya and Nala .

Total

1.52

0.615

15. Amuaa

1

36.30

1

14.690

Pratappur Protected

Patwari

2 Part 0.13

2 Part

Forest

0.053

North -Boundary of Village Kulkadiya .

halka 51 .

4 Part 2.05

4 Part 0.830

5 Part 3.10

5 Part 1.254

East-Forest Block Pillar No. 28/18 to 34/6 .

0.30

111 Part

0.121

111 Part

163 Part 81.19 163 Part 32.857

South- Forest Block Pillar No. 34/6 to 40/12.

West-Forest Block Pillar No. 40/12 and Boundary of Village Kadrohi .

Total ..

123.07

49.805

16. Amuaa Kadrohi

18.15

Protected 11 Part

11 Part 7.345

Patwari

12

0.26

Forest

12

0.105

North- Forest Block Pillar Number 52/1 to 54/3 halka 51 .

13

8.37

13

3.387

9.92

14

14

4.015

East-Boundary of Village Batahara.

15

0.29 15

0.117

16 Part 44.60 16 Part 18.049

17 Part 0.50 17 Part 0.202

52 Part 0.30 52Part 0.122

South-Boundary of Village Kulkariya and Forest Block Pillar No. 40/12 to 43/3 .

West- Forest Block Pillar No. 43/3 to 45/5 & Boundary of Village Jhulana.

Total

82.39

33.342

17. Amuaa Baraun Protected 14 Part 1.12 14 Part 0.453

Patwari Forest 16 Part 0.08 16 Part 0.032

North-Boundary of Village Mauhariya.

halka 50.

East-Boundary of Khasra No. 14 , 16 & Forest Block Pillar No. 96/1 to 97/2 .

South -Boundary of Village Mauhariya.

West-Boundary of Village Mauhariya.

1.20

Total

0.485 भाग 1 ]

2403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

0.07

Mauharia Protected 1 18. Amuaa

2

0.37

Patwari Forest

3

15.93

halka 50.

4

0.56

0.10

5 Part

0.27

6 Part

5.96

7 Part

4.09

39 Part

42.15

40 Part

1.30

41 Part

0.80

76 Part

Total ..

71.60

21.00

19. Amuaa

Protected 1

Bijahari

2

0.70

Patwari Forest

1.25

halka 49 .

3 Part

2.50

16 Part

17 Part 1.67

1.60

54 Part

2.60

55 Part

Total .

31.32

4.14

Amuaa

20.

Protected 1 Part

Kusiyara

Patwari

2 Part 21.00

Forest

halka 49 .

Total

25.14

18.80

21.

Bhataha Protected 9 Part Amuaa

Patwari Forest

halka 48 .

18.80

Total

Grand Total .. 12794.96

(9)

(7)

(8)

1

0.0.28

2

0.150

6.446

3

0.227

4

North -Boundary of Village Jhulna and Forest Block Pillar No. 107/10 to 108/11 .

5 Part 0.041

0.109

6 Part

7 Part 2.412

1.655

39 Part

East-Forest Block Pillar No. 95/17 to 98/1 and Boundary of Village Baron.

17.058

40 Part

41 Part 0.526

South- Forest Block Pillar No. 98/1 to 101/4 .

76 Part 0.324 West-Forest Block Pillar No. 101/4 to 107/10 & Boundary of Village Bijhari .

28.976

8.499

1

2

0.283

North-Boundary of Village Andhra Khoh .

0.506

3 Part

16 Part 1.012

East-Nala and Boundary of Village Jhulna .

0.676

17 Part

0.647

South-Forest Block Pillar No.108/ 1 to 111/4 .

54 Part

1.052

55 Part

West-Boundary of Village Amuaa.

12.675

1.675

1 Part

2 Part 8.499

North-Boundary of Village Amuaa, Bijahri and Forest Block Pillar No. 137/1 .

East-Forest Block Pillar No. 126/4 to 128/2 .

South-Forest Block Pillar No.128 /2 to 130/4 .

West-Boundary of Village Bhatha.

10.174

7.608

9 Part

North Forest Block Pillar No. 135/5 to 136/6 .

East-Boundary of Village Kusiyra.

South-Forest Block Pillar No. 130/4 to 132/2 .

West-Forest Block Pillar

No. 132/2 to 135/5 .

7.608

5178.045

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

S. P. SHARMA , Addl . Secy .

[भाग 1 2404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2010

आदेश

2. 3 न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 30-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

क्र. 708-गोपनीय- 2010-दो-3-81-2010.- कुमारी अपर्णा ठाकुर, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश शाजापुर वर्तमान में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , खरगौन जिला मण्डलेश्वर का विवाह श्री राजेश शर्मा के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी अपर्णा ठाकुर के स्थान पर " श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा" परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

0

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.

क्र. 710- गोपनीय- 2010- दो-3-78-2010.- कुमारी सुनयना डामोर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डेश्वर का विवाह श्री प्रतीक श्रीवास्तव के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी सुनयना डामोर के स्थान पर " श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव " पति श्री प्रतीक श्रीवास्तव परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.

क्र. 719- गोपनीय- 2010-दो-3-1-2010 ( भाग- एक- बी)-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 30-08-2010 से 04-09-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 30-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होगें.

भाग 1 ]

2405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी .

9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2010

क्र. बी-3283-पेंशन- चार-9-4-39 भाग-तीन- सी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2011 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिंका के स्तंभ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

वर्ष 2011

जन्मतिथि

क्रं. नाम

पदनाम एवं पदस्थापना

सेवानिवृत्ति

का दिनांक

वित्त विभाग

भोपाल के

ज्ञापन क्रं.

439/3497/

75/आर.एक. -

चार दि. 16-4-.

76 के

अनुसार

(3)

(4)

(1) (2)

(5)

प्रथम श्रेणी अधिकारी

1

30-4-11 अप.

श्री ए. के. मिश्रा लेखा अधिकारी , उ.न्या. 14-04-1951

म. प्र. जबलपुर

30-11-11 अप.

1 श्री ए.एम. येवलेकर रजिस्ट्रार कम - मुख्य न्या. 26-11-1951 महो. के मुख्य निजि सचिव उ. न्या. म. प्र . जवलपुर

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

1

31-01-11 अप .

श्री ए. के. पवार

28-1-1951

अनु. अधि. उ.न्या. म. प्र. जबलपुर

01-02-1951

श्री के. 2

31-01-11 अप.

के. अग्रवाल निजि सचिव उ. न्या.

म. प्र. जवलपुर

12-11-1951 30-11-11 अप.

3 श्री के. जे. मेन्हें अनु. अधि. उ. न्या. म. प्र. जबलपुर

क्र. 729 -गोपनीय- 2010- दो- 2-1/2010 ( भाग - बी) -न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को कॉन्फ्रेंस हॉल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 " , जो दिनांक 28 एवं 29 अगस्त 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक. 28 अगस्त 2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्मेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय , बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2010

क्र. 750-गोपनीय- 2010- दो-3-60-2010 .- श्रीमती मंजू सिंह , पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, इंदौर का विवाह श्री आलोक प्रताप सिंह के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी. मंजू बकना के स्थान पर " श्रीमती मंजू सिंह " पति श्री आलोक प्रताप सिंह परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावें.

2406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

[भाग 1 जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2010

रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में , प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

क्र. 772 -गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग - दो ) .- प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रथम चरण के " Induction Training Programme " , जो दिनांक 06-09-2010 से 01-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 06-09-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होगें.

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा . इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 06-09-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त , 2010 3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी , ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

क्र. 778 -गोपनीय- 2010-दो- 3-82-2010.- कुमारी अर्चना रघुवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल का विवाह श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी अर्चना रघुवंशी के स्थान पर " श्रीमती अर्चना रघुवंशी" पति श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त , 2010 5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध

क्र. 802-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ).- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 729-गोपनीय- 2010-दो-2-1-2010 ( भाग- बी ) दिनांक 05 अगस्त, 2010 के तारतम्य में , इस आदेश के पृष्ठांकन में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour 2407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

मेंदिनांक 08 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्बन्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

of cheque u/ s 138 of Negotiable Instruments Act 1881 " , जो दिनांक 28-08-2010 एवं 29-08-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, में शामिल करते हुये , उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रशिक्षण की शर्ते निम्नवत होंगी:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

क्र. ई - 3302 -दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री एस.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 195 दिवस ( एक सौ पच्चानब्बे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897-21 - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

गणना-पत्रक

: 01-05-1974

1. श्री एस.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का नियुक्ति दिनांक

: 31-07-2010

2. सेवानिवृत्ति दिनांक

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

: 12 वर्ष 10 माह

3. नियुक्ति दिनांक

01-05-1974 से दिनांक 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें.

23 वर्ष 4 माह

4. दिनांक 10-3-1987 से :

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम (3 ) में अंकित : 12×15= 180 दिन

अवधि हेतु समर्पण

6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय , बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.

अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी.के कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.

की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित

: 24-12×15-180 दिन जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2010

क्र. ई - 3300- दो-2-129-2006. श्रीमती आशा भटनागर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 जुलाई से दिनांक 07 अगस्त2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अट्ठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से ) 2408

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 360दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 165दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 195दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 235दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस-ब (एक) , दिनांक 15जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21 - ब( एक )07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक01-11-1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. ई- 3304- दो- 3-420-80- भाग नौ . श्री एच.के. दुबे , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 146 दिवस ( एक सौ छयालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03-21 - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-21- ब ( एक) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 30-09-1979 1. श्री एच.के. दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद का नियुक्ति दिनांक

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2010 3. नियुक्तिदिनांक

: 7 वर्ष 5 माह 07-09-1979 से दिनांक 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 23 वर्ष 4 माह

[भाग 1 5. कालम ( 3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण : 7 ×15= 105 दिन अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कांलम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण : 22-11 × 15-165 अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से) दिन

1×7=7 दिन टीप:-कालम (3 ) एवं (4 ) के खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान : 131दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ .

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 146दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 211 दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. ई - 3306 - दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री एन .के. पोरवाल, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 203 दिवस ( दो सौ तीन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भाग 1 ]

2409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897-21 -ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

1. श्री एन.के. पोरवाल , सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन का नियुक्ति दिनांक : 01-01-1979

: 31-01-2010 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

3. नियुक्ति दिनांक 01-01-1979 से दिनांक 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 8 वर्ष 2 माह

: 22 वर्ष 10 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

8 ×15=120 दिन

:

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 22-11 × 15-165

दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)

नोट:-खंड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए 1×7=7 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 292दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लांभ. 89दिन

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 203दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश 224दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21 - ब ( एक ) 07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. ई- 3371 -दो- 2-19-2003.- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 3 से दिनांक 10 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. ई- 3373-दो-2-49-2003.-श्री आर.एच. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 19 से दिनांक 30 जून 2010 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 जुलाई 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एच. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एच. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

2410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. ई- 3375-दो- 2-19-2003.- श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 12 से दिनांक 17 जुलाई 2010 तक छह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18 जुलाई 2010 से दिनांक 20 जुलाई 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

क्र. सी-4531 -दो- 2-37-2007.-श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 12 से दिनांक 24 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-4527-दो-3-66-2002. श्री एस. के . मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 26 से दिनांक 29 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. सी - 4525- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 9 से दिनांक 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार . अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी- 4529-दो- 2-36-2010.- श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 5 से दिनांक 7 अगस्त 2010 तक दोनों. दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. सी- 4533 - दो- 3-46-2000.-श्री ओ. पी. दुबे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 12 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 27 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. सी- 4535-दो-2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 23 से दिनांक 24 जुलाई 2010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी -4537-दो-2-23-2009.-डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 2 से 4 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. बी- 3548 -दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

2411 क्र. बी- 3550-दो-3-61-2000.- श्रीअशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है..

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. बी- 3552 - दो- 2-16-2002.- श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 12 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 18 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. बी- 3554-दो- 3-65-2002.- श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 14 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

2412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के . जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

No. E-3189- III - 10-42-75- ( Indore- Hatod) . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Civil Judge Class - II Hatod in addition of his place of sitting declared at Hatod shall also sit at Indore on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge , Indore from time to time.

क्र. बी- 3565 -दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त , 2010 कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. बी- 3480-दो- 3-46-2002.- श्री अरूण कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 11 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पद स्थापित किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2010

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार क्र. ई - 3189- तीन- 10-42-75-( इंदौर-हातोद) .- मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , हातोद अपने घोषित कार्यस्थल हातोद के अतिरिक्त इन्दौर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर द्वारा समय - समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे .

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

क्र. 742-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90 इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 26-10-95 अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इवकीस- ब (एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ ( एक ) दिनांक 7-5-1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-21- ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .

भाग 1 ]

2413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

कहां से कहां को सत्र खण्ड का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

(7) 1

कटनी कटनी

ग्वालियर

कटनी

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती चन्द्रकांता गर्ग के स्थान पर.

श्री राधा किशन गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , वृत्त

ग्वालियर.

जबलपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2010

क्र. 787-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

सारणी

क्रमांक

नाम

कहांसे कहां को

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4).

1 श्री डी. के. पालीवाल

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5 , विद्युत् अधिनियम, 2003 इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) (निरीक्षण एवं सतर्कता ) वृत्त इन्दौर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-09-10.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-09-10.37.Ordinary.