मध्यप्रदेश शासन
पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.- 108- भोपाल- 09-11 .
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 , दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान. योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2010 - भाद्र 19 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारर्पोरेशन लि. (ट्रायफेक ) को सौंपा गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2010
(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार जैन के स्थान पर श्री एम. गोपाल रेड्डी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ वि.क.अ. - सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-486- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2010 द्वारा श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस. , वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को दिनांक 19 अगस्त से 4 सितम्बर 2010 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश अवधि में वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का प्रभार श्री अनिल कुमार जैन,
(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
2303
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010.
2304
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक. 10 सितम्बर 2010
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2010 क्र. ई - 5-743- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर को दिनांक 16 से 31 अगस्त 2010 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010
क्र. ई- 1-308-2010-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2008 बैच के सीधी भरती के नीचे दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है :-
क्रमांक
प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 1
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी.
सुश्री छवि भारद्वाज, सहायक कलेक्टर, ग्वालियर.
2 सुश्री इरेने सिथिया, जे.पी. सहायक कलेक्टर, सतना.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर (शाजापुर) .
3 श्री विकास नरवाल, सहायक कलेक्टर, सीहोर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ (मुरैना) .
4 श्री भरत यादव, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई (बैतूल) .
5 सुश्री मधुरानी तेवतिया, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा (रतलाम) .
[ भाग 1 (1)
(2)
(3) 6 श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अनुविभागीय अधिकारी सहायक कलेक्टर,
(राजस्व) सौंसर सिंगरौली.
(छिन्दवाड़ा) .
7 श्री विशेष गढ़पाले,
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) सिरोंज सहायक कलेक्टर, पन्ना.
(विदिशा) .
8 श्री वी. किरण गोपाल
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) पिपरिया सहायक कलेक्टर, मंडला.
(होशंगाबाद) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2010
क्र. ई-5-823 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 9 अगस्त से 30 सितम्बर 2010 तक तिरेपन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010
क्र. आर. 875-2010- बारह-1.-मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जिला धार एवं झाबुआ में सोना, तांबा, लेड, जिंक, निकल खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 4038 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को शासन के आदेश क्रमांक आर 875- 2010-बारह-1-3607, दिनांक 21 जून 2010 द्वारा निरस्त किया 2305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
गया है. खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
देक्षांश (3)
अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
74° 07′ 12.00" 22° 11 ' 24.00"
1
74° 37 ' 48.00" 2
22° 08′ 24.00"
74° 36 ' 30.00" 22° 12' 45.41 "
3
74° 34' 07.48" 22° 12' 45.41"
4
74° 34 ' 14.77 " 22° 22' 34.34 "
5
74° 25' 51.04" 22° 31 ' 28.90 "
6
74° 31 ' 31.96 " 22° 36' 05.78 "
7
74 ° 41 ' 56.39 " 22° 25' 05.22 "
8
74° 41 ' 56.39 " 22° 17' 45.00"
9
74° 51 ' 36.00" 22° 20' 24.00"
10
74° 51 ' 36.00" 11
22° 31 ' 48.00"
74° 33 ' 36.00 " 22° 35' 24.00"
12
74° 33 ' 36.00" 22° 39 ' 00.00"
13
14
74° 43 ' 48.00" 22° 39 ' 00.00"
74° 41 ' 24.00" 22° 52' 12.00"
15
74° 34' 12.00" 23° 02' 24.00"
16
74° 22' 12.00" 23° 05' 24.00"
17
17 से 1 राज्य सीमा
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन ", 29- ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010
क्र. आर. 875-2010- बारह 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
Bhopal , the 25th August 2010
No. R- 875-2010- XII - 1.-In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral Concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 4038 Km² in Dhar & Jhabua districts which was previously held by M/ s . Hindustan Zink Limited , for the reconnaissance operations of Gold, Copper, Lead , Zinc , Nickel , minerals , under reconnaissance permit , has now been cancelled as per State Government order No. R- 875-2010-XII- 1-3607 , dated 21st June 2010 Details of the area are as below :-
Longitude (3)
Latitude (2)
Pts (1)
74° 07 ′ 12.00 " 22° 11 ' 24.00"
1
74° 37 ' 48.00" 22° 08' 24.00 "
2
74° 36' 30.00" 22° 12 ' 45.41 "
3
74° 34' 07.48" 4
22° 12' 45.41 "
74° 34' 14.77 " 22° 22' 34.34 "
5
74° 25' 51.04 " 22° 31 ' 28.90 "
6
74° 31 ' 31.96 " 22° 36 ' 05.78 "
7
74° 41 ' 56.39 " 8
22° 25 ' 05.22 "
74° 41 ' 56.39 " 22° 17 ' 45.00"
9
74° 51 ' 36.00 " 22° 20' 24.00 "
10
74° 51 ' 36.00 " 22° 31 ' 48.00 "
11
74 ° 33 ' 36.00 " 22° 35' 24.00"
12
74° 33 ' 36.00 " 13
22° 39 ' 00.00 "
22° 39 ' 00.00"
74° 43 ' 48.00 " 14
74° 41 ' 24.00 " 22° 52' 12.00"
15
74° 34 ' 12.00" 23 ° 02 ' 24.00"
16
74° 22' 12.00" 23 ° 05 ' 24.00 "
17
17 to 1 State Boundary
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR, Dy . Secy .
2306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010
क्र. आर . 1462-07- बारह 1.- मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सीधी एवं शहडोल में सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 365 वर्ग कि. मी . क्षेत्र में से 182.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को , खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
अक्षांश
बिन्दु (1)
(2)
देक्षांश (3)
खण्ड 1
1
24 ° 01 ' 45.00 "
[ भाग 1 इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन" , 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010
81° 10'00.00"
2
24° 03 ′ 39.00"
81° 14 ' 16.00"
3
24 ° 04 ' 52.00 "
क्र. आर. 1462-07 - बारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
81° 13 ' 49.00"
4
24° 06 ' 45.00 "
81° 18' 27.00 "
5
24° 03 ′ 57.30"
81° 14 ' 48.20 "
6
24° 01 ' 15.80 "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
81 ° 14 ' 47.40 "
7
24 ° 08 ′ 57.80 "
Bhopal , the 25th August 2010
81 ° 27 ' 57.80 "
8
24 ° 08 ' 30.10 "
81 ° 27 ' 50.80 "
9
24 ° 08 ′ 31.70 "
81 ° 28 ' 49.10 "
10
24° 06 ' 31.70"
81 ° 28 ' 45.00 "
खण्ड 2
11
24° 09 ' 43.00"
81 ° 17 ' 12.00 " 12
24° 12' 47.50"
81 ° 25 ' 00.80 " 13
24° 09 ' 00.00 "
81 ° 20'00.00 " 14
24° 08 ′ 49.20 "
81 ° 20 ' 00.00 " 15
24° 06 ' 57.30"
81 ° 18 ' 21.80 "
खण्ड 3
16
24° 12 ' 47.50"
81 ° 25 ' 00.80 " 17
24 ° 12' 54.70 "
81 ° 29 ' 00.00" 18
24° 11 ' 53.90 "
81° 29 ' 03.30 " 19
24 ° 11 ' 04.70 "
81 ° 26 ' 11.80 " 20
24 ° 10 ' 00.00"
81° 36 ' 11.50 " 21
24° 10' 00.00"
81 ° 27 ' 47.40 " 22..
81° 27' 47.40 " 24° 10' 11.11 "
23
24° 10 ' 11.11 "
81° 28 ' 28.00" 24
24 ° 07 ' 02.00"
81 ° 30 ' 00.00 " 25
24 ° 14 ' 45.00 "
81 ° 30 ' 00.00 " 26
24° 12' 47.50"
81 ° 25 ' 00.80 " No. R- 1462-07 - XII - 1.- In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 182.50 Km² out of 365 Km² in Sidhi & Shahdol districts which was previously held by M/ s . Rungta Mines Limited , for the reconnaissance operations of Gold mineral , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i) ( a) of the said rules , Details of the area are as below :-
Pts (1)
Latitude (2)
Longitude (3)
BLOCK 1
1
24° 01 ' 45.00."
81° 10 ' 00.00 " 2
24 ° 03 ′ 39.00"
81° 14 ' 16.00 " 3
24° 04 ' 52.00 "
81° 13 ' 49.00 " 4
24° 06 ' 45.00"
81° 18 ' 27.00" 5
24° 03 ′ 57.30 "
81 ° 14 ' 48.20" 6
24° 01 ' 15.80 "
81° 14' 47.40 " 7
24° 08 ′ 57.80 "
81° 27 ' 57.80 " 8
24° 08 ′ 30.10 "
81 ° 27' 50.80 " 9
24° 08 ′ 31.70 "
81° 28 ' 49.10" 10
24° 06' 31.70"
81 ° 28' 45.00 " 2307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
BLOCK 2
81° 17' 12.00 " 11
24° 09 ' 43.00"
81° 25 ' 00.80 " 12
24° 12' 47.50 "
24° 09 ' 00.00"
81° 20 ' 00.00" 13
81 ° 20 ' 00.00" 14
24° 08 ' 49.20 "
15
81 ° 20' 21.80" 24° 06 ' 57.30"
BLOCK 3
81° 25 ' 00.80" 24° 12 ' 47.50"
16
24° 12 ' 54.70"
17
81° 29 ' 00.00"
81 ° 29 ' 03.30 " 24° 11 ' 53.90 "
18
19
24° 11 ' 04.70"
81 ° 26' 11.80"
81° 36 ' 11.50 " 20
24° 10 ' 00.00"
24 ° 10 ' 00.00"
81° 27 ' 47.40 " 21
81 ° 27 ' 47.40" 22
24° 10 ' 11.11 "
81° 28 ' 28.00" 23
24° 10' 11.11 "
24
24° 07 ' 02.00 "
81° 30 ' 00.00 "
81 ° 30 ' 00.00" 25
24° 14' 45.00"
81 ° 25 ' 00.80 " 24° 12' 47.50 "
26
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " , till 90 days . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR, Dy . Secy .
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010
क्र. डी- 15-13-2010- चौदह -3 . चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी- 15-13-2010- चौदह -3 , दिनांक 9 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (एक) के उपबंधों के अधीन राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर की कृषि उपज मंडी समिति माचलपुर ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है ) के ग्राम बांगपुरा का समाविष्ठ क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त क्षेत्र " के नाम से विनिर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था.
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश " राजपत्र " में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ठ " उक्त क्षेत्र " को राजगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति माचलपुर के मंडी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए " उक्त मंडी क्षेत्र " की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है : -
अनुसूची
1. बांगपुरा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस . बघेल, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010
क्र. -डी- 15-13-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. बघेल, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th August 2010
No. D - 15-13-2010 - XIV- 3.- WHEREAS , by this departments Notification No. D- 15-13-2010 - XIV- 3 , dated 9th June , 2010 issued under the provisions of clause (i ) of sub section ( 1 ) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi commettee Machalpur of district Rajgarh ( herein after referred to as the " said market area " ) by including herewith the area comprising of village of Bangpura in Jirapur Tehsil of district Rajgarh ( herein after referred to as the "said area") .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub- section (2) of Section 71 of the 2308
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of. 1973 ) , the State Government from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette hereby alter the limits of the " said market area " for the purpose of the said Actby including the " said area " comprising of folloing village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Machalpur of District Rajgarh:-
SCHEDULE
1. Bangpura .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. S. BAGHEL , Addl . Secy.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2010
फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03-इक्कीस ब (दो ) . - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यकाल में 20-8-2010 से 19-8-2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:-
महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर
क्रमांक अधिवक्ताका
पद
पारिश्रमिक नाम
प्रतिमाह (1)
(2)
(3)
(4) 1 श्री गिरीश देसाई उप महाधिवक्ता 23,000 2 श्रीमती रश्मि पंडित उप शास. अधिवक्ता 17,000 3 श्री विवेक पटवा
17,000
उप शास. अधिवक्ता
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा .
फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03-इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ता को महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 30-8-2010 से 29-8-2011 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है उक्त अवधि में दोनों पक्ष
[ भाग 1 एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे:-
महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर
क्रमांक
पारिश्रमिक
पद
अधिवक्ताका नाम
प्रतिमाह (1)
(2)
(3)
(4) श्री सुनील गुप्ता 1
17,000
उप शास. अधिवक्ता
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 3 ( ए) -19-2003- इक्कीस- ब ( एक ) .- यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित , आदेश दिनांक 21 फरवरी 2006 और राज्य मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून , 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की हैं;
और यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून , 2006 के पैरा 8 (2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगी;
अतएव, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2009 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 13 नवम्बर 2009 में प्रकाशित की गई थी, के अनुसरण में, राज्य शासन, संचालक , स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में वर्णित राज्य के निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करता है:-
सारणी
क्रमांक जिला
चिकित्सालय का नाम (1)
(2)
(3)
1
सागर
जनक नर्सिंग होम, मकरौनिया सागर मौर्य हार्ट हास्टिपल, 'तिली रोड सागर चैतन्य नर्सिंग होम, सागर रेले गेयर पैथालाजी ( रैनबैक्सी ) सागर थायरोकेयर पैथालाजी, सागर.
2309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
शाजापुर
2 व्यास नर्सिंग होम, शाजापुर जायसवाल अस्पताल, शाजापुर . आरोग्य ( गुप्ता ) नर्सिंग होम, शाजापुर पाटीदार नर्सिंग होम, शाजापुर. सुराना नर्सिंग होम , शाजापुर.
3
ग्वालियर डा. स्वाति जोशी, नर्सिंग होम, ग्वालियर . किलकारी हास्पिटल, ग्वालियर. रतन ज्योति नेत्रालय , सांईबाबा मंदिर के पास, 18 , विकास नगर , ग्वालियर. के. डी. जे. अस्पताल/रिसर्च सेन्टर बारादरी चौराहा , मुरार, ग्वालियर. रेले गेयर पैथालाजी, ( रैनबैक्सी) ग्वालियर, थायरोकेयर पैथालाजी, ग्वालियर आस्था डेंटल सेंटर नियर चेतक ब्रिज झांसी रोड, ग्वालियर.
भोपाल
4
नवोदय कैंसर अस्पताल , भोपाल रैनबो अस्पताल , जवाहर चौक न्यू मार्केट, भोपाल, अनुश्री अस्पताल 10 नम्बर बस स्टाप अरेरा कालोनी, भोपाल, जसदीप हास्पिटल , जवाहर चौक, भोपाल, चावला चिल्ड्रन नर्सिंग होम ई -4 भोपाल , डा . साहू मनोचिकित्सा अस्पताल , कोहेफिजा, भोपाल सुयश नर्सिंग होम, चूनाभट्टी, भोपाल , सुज्योति हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम, गुलमोहर, भोपाल, पारूलकर नर्सिंग होम एवं हास्पिटल अरेरा कालोनी, भोपाल, रेनबो हास्पिटल, रंगमहल चौराहा, टी. टी. नगर, भोपाल , नवोदय अस्पताल , एम. पी. नगर, जोन-2 , भोपाल. अग्रवाल बाम्बे चिल्ड्रन हास्पिटल, भोपाल , रेले गेयर पैथालाजी (रेनबैक्सी) भोपाल. थायरोकेयर पैथालाजी, भोपाल, पीपुल्स अस्पताल एवं मेडिकल कालेज , भोपाल, बेनावरी, आर.आई.ए. लैब, भोपाल, पीपुल्स डेंटल कालेज , भोपाल. सिंहल डेन्टल क्लीनिक 55 , पत्रकार कालोनी, मेन रोड नं. 3 भोपाल. डेंटल क्लीनिक (डॉ. अतुल वर्मा )
(3)
(1) (2)
ई-3/48 , आर्चीज गैलरी के ऊपर 10 नं. बस स्टाप , अरेरा कालोनी भोपाल , डॉ. योगेश गुप्ता ऑथोडेन्टिस्ट जवाहर भवन, न्यू मार्केट, रोशनपुरा , भोपाल. रेडक्रास चिकित्सालय, तुलसी नगर, भोपाल.
5
दमोह
डॉ. बुधवानी नर्सिंग होम , स्टेशन रोड, दमोह. फातिमा नर्सिंग होम, किल्लई नाका, दमोह . संजीवनी हास्पिटल , पुरानी गल्ला मंडी, दमोह. दिव्या क्लीनिक, पी . जी . कालेज के सामने दमोह.
6
इन्दौर
मयूर अस्पताल रिंग रोड, इन्दौर. गोकुल दास अस्पताल , इन्दौर. एस. एन.जी. हास्पिटल, इन्दौर नोबल हास्पिटल , इन्दौर मेडिकेयर हास्पिटल , इन्दौर. विशेष अस्पताल , इन्दौर कविता पैथालाजी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर 03, ओल्ड अग्रवाल नगर, सपना- संगीता रोड इन्दौर . डॉ. मनोज शर्मा, कार्डियोलोजिस्ट, विक्रम टॉवर सपना-संगीता रोड, इन्दौर. रेले गेयर पैथालाजी, ( रेनबैक्सी ) इन्दौर . थायरोकेयर पैथालोजी, इन्दौर.
रीवा
7
पीयूष क्लीनिक रीवा, सागर नर्सिंग होम , हेडगवार, रीवा ज्ञानेश्वरी नर्सिंग होम, गुड़ चौराहा, रीवा सत्यजीत सी. टी. स्केन , सिरमौर चौराहा , रीवा रेल गेयर पैथालोजी ( रैनबैक्सी) रीवा थायरोकेयर पैथालाजी, रीवा.
8
मंदसौर
आर के. हास्पिटल मंदसौर, चेलावत हास्पिटल, मंदसौर, पामेचा हास्पिटल, मंदसौर, थायरोकेयर पैथालाजी, मंदसौर.
9
खण्डवा
जे. जे. हास्पिटल खण्डवा , हिंदूजा हास्पिटल , सिंधी कालोनी , खण्डवा थायरोकेयर पैथालाजी, खण्डवा.
10
देवास
अपेक्स केयर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर देवास संस्कार हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर , देवास खरे नर्सिंग होम, देवास, करीम नर्सिंग होम, देवास, 2310
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 (2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
18
बड़वानी साई अस्पताल, बड़वानी महामृत्युंजय अस्पताल , बड़वानी , संजीवनी अस्पताल, सेंधवा, बड़वानी.
19
दतिया
सिद्धिविनायक नर्सिंग होम, दतिया.
20
माहेश्वरी नर्सिंग होम, देवास, चन्द्रा नर्सिंग होम , देवास , विनायक हास्पिटल, देवास, दिवाकर हास्पिटल, देवास, अग्रवाल नर्सिंग होम , देवास , रेले गेयर पैथालोजी ( रेनबैक्सी) देवास थायरोकेयर पैथालाजी, देवास .
गुना
सहयोग हास्पिटल , गुना
21
अशोकनगर
11
सिवनी
जरार नर्सिंग होम , सिवनी , आर्शीवाद नर्सिंग होम, सिवनी, त्रिवेदी नर्सिंग होम, सिवनी.
श्यामा मेमोरियल आई हास्पिटल , अशोकनगर लाइफ लाईन हास्पिटल, अशोकनगर आयुष्मान हास्पिटल , अशोकनगर.
22
12
उज्जैन
नरसिंहपुर के. के. साहू, नर्सिंग होम, नरसिंहपुर डा. पराडकर, नर्सिंग होम, नरसिंहपुर.
23
रतलाम
जनक अस्पताल , रतालम जैन दिवाकर अस्पताल , रतलाम गेटवैल अस्पताल , रतलाम.
सी.एच.एल. अपोलो , उज्जैन , संजीवनी अस्पताल, उज्जैन. पाटीदार नर्सिंग होम, उज्जैन शिन्दे नर्सिंग होम एवं मेटरनिटी होम, उज्जैन रेले गेयर पैथालाजी (रैनबैक्सी ) उज्जैन थायरोकेयर पैथालाजी, उज्जैन.
24
विदिशा
13
बैतूल
प्रखर डायग्नोस्टिक सेंटर, विदिशा, आशीष पैथालाजी, विदिशा, डॉ. एच. एस. चौरसिया मेमोरियल हास्पिटल, विदिशा मनोकुंज सर्जीकेयर हास्पिटल विदिशा , शांता मेमोरियल हास्पिटल, विदिशा, आर्शीवाद हास्पिटल एण्ड मेटरनिटी सेंटर, विदिशा.
बैतूल हास्पिटल रानीपुर रोड, गउथाना, बैतूल, ममता मैटरनिटी होम, एल.एस.एस. स्कूल के पास , सदर बैतूल सुभद्रा हास्पिटल लिंक रोड टिकारी , बैतूल गुणेकर हास्पिटल, इटारसी रोड, सदर बैतूल. संजीवनी हास्पिटल, बैतूल.
25
टीकमगढ़ राय अस्पताल , टीकमगढ़ 14
भिण्ड
26
होशंगाबाद
प्रभा नर्सिंग होम, भिण्ड निरामय नर्सिंग होम, भिण्ड, गुलाब नर्सिंग. होम, भिण्ड, एस. एन. शर्मा, सर्जन, भिण्ड.
15
धार चौधरी हास्पिटल धार, गुरू राजेन्द्र सूरी मानव सेवा अस्पताल राजनगर मोहन खेड़ा, धार, सुमन हास्पिटल धामनोद, धार.
केशव अस्पताल, होशंगाबाद, सौरभ नर्सिंग होम, होशंगाबाद, सेंट जोसेफ. अस्पताल , होशंगाबाद, मालवीय अस्पताल होशंगाबाद, आर्शीवाद अस्पताल , होशंगाबाद, रेवा नर्सिंग होम, होशंगाबाद, अनीता साहू अस्पताल , पिपरिया, महेश्वरी अस्पताल पिपरिया दुबे अस्पताल इटारसी रेलीगेयर पैथालाजी (रैनबैक्सी) , होशंगाबाद, थायरोकेयर पैथालाजी, होशंगाबाद.
16
मुरैना
27
हरदा
कृष्णा हास्पिटल मुरैना, प्रेमी नर्सिंग होम , मुरैना , डॉ. अशोक सिंघल, जौरा, मुरैना, डा. राकेश गुप्ता मुरैना.
भगवती नर्सिंग होम, हरदा, प्रियंका नर्सिंग होम , हरदा, काकाजी नर्सिंग होम, हरदा.
17
अनूपपुर
रायसेन
28
कोतमा- क्षेत्रीय चिकित्सालय , एस.ई.सी.सी. , कोतमा कोलिटी, कोतमा.
सांची नेचर क्योर चिकित्सालय, रायसेन, अन्नया उच्चवल चिकित्सालय , रायसेन, आर्शीवाद नर्सिंगहोम, रायसेन.
2311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(1) (2)
(3) Thyrocare Pathology, Gwalior, Aastha Dental Centre Near Chetak Bridge , Jhansi Road , Gwalior.
4 Bhopal
F. No. 3 (A) 19-2003 - XXI - B ( One) .-WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil ) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June , 2006 of the Sate Council , the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers poste in Madhya Pradesh;
4
AND WHEREAS , para 8 (2 ) read with para 16 of the aforesaid order dated 15th June 2006 provide that the State Government shall notify Private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members ;
NOW , THEREFORE , in continuation of this department's notification of even number dated 30th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 13th November 2009 the State Government , in consultation with the Director , Health Services , Madhya Pradesh , hereby notify the private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members :--
TABLE
Name of the hospitals
(3)
District (2)
S.No. (1)
1 Sagar
Janak Nursing Home , Makronia , Sagar , Maurya Heart Hospoital , Tili Road, Sagar , Chetanya Nursing Home , Sagar , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Sagar , Thyrocare Pathology, Sagar .
2 Shajapur VyasNursingHome , Shajapur , Jaiswal Hospital , Shajapur , Arogya (Gupta) Nursing Home , Shajapur , Patidar Nursing Home , Shajapur , Surana Nursing Home , Shajapur.
3 Gwalior
Navodaya Cancer Hospital , Bhopal , Rainbow Hospital , Jawahar Chowk , New Market , Bhopal , Anushri Hospital , 10 No. Bus Stop, Arera Colony, Bhopal.Jasdeep Hospital , Jawahar Chowk , Bhopal , Chawala Children Nursing Home , E - 4 , Arera Colony , Bhopal , Sahu Dr. ManochikitsaHospital , Kohe- Feza , Bhopal , Suyash Nursing Home , Chuna Bhatti , Bhopal , Sujyoti Hospital and Nursing Home, Gulmohar , Bhopal , Parulkar Nursing Home and Hospital , Arera Colony , Bhopal , Rainbow Hospital , Rang Mahal Sqaure , T.T. Nagar , Bhopal , Navodaya Hospital , M.P. Nagar, Zone- II , Bhopal Agrawal Bombay Children Hospital , Bhopal , Relegayor pathology (Ranbaxy) , Bhopal , Thyrocare Pathology, Bhopal , Peoples ' Hospital and Medical College , Bhopal , Benawari R.I.A. Lab , Bhopal , Peoples ' Dental College, Bhopal , Singhal Dental Clinic , 55 , Patrakar Colony, Main road No. 3 , Bhopal, Dental Clinic , (Dr. Atul Verma ) , E - 3 /48 , Above Archies Gallary, Bus Stop No. 10, Arera colony, Bhopal , Dr. Yogesh Gupta , Ortho . Dentist , Jawahar Bhawan , New Market , Roshanpura , Bhopal , Red Cross Hospital , Tulsi Nagar , Bhopal.
5 Damoh
Dr. Budhwani Nursing Home , Station Road , Damoh , Fatima Nursing Home, Killai Naka , Dr. Swathi Joshi Nursing Home, Gwalior, Kilkari Hospital , Gwalior , Ratan Jyoti Netralaya , Near Sai Baba Mandir , 18 , Vikas Nagar , Gwalior , K.D.J. Hospital / Research Centre , Baradari Chouraha, Morar, Gwalior , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Gwalior, 2312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
Damoh , Sanjivani Hospital , Purana Galla Mandi , Damoh , Divya Clinic, In front of P.G. College, Damoh.
6 Indore
Mayoor Hospital , Ring Road , Indore , Gokuldas Hospital , Indore , S.N.G. Hospital , Indore , Nobel Hospital , Indore Medicare Hospital , Indore , Vishesh Hospital , Indore , Kavita Pathology and Diagnostic Centre, 03 , Old Agrawal Nagar , Sapna- Sangeeta Road, Indore Dr. Manoj sharma, Cardiologist , Vikram Tower , Sapna- Sangeeta Road, Indore , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Indore Thyrocare Pathology, Indore .
7 Rewa
Peeyush Clinic , Rewa, Sagar Nursing Home, Hadagwar , Rewa , Gyaneshwari Nursing Home , Gud Chauraha , Rewa , Satyajeet C.T. Scan , Sirmaur Chauraha , Rewa , Relegayor Pathology (Ranbaxy ) , Rewa , Thyrocare Pathology, Rewa.
8 Mandsaur R.K. Hospital , Mandsaur , Chealwat Hospital , Mandsaur , Pamecha Hospital , Mandsaur, Thyrocare Mandsaur. Pathology, 9 Khandwa
J. J. Hospital , Khandwa , Hinduja Hospital , Sindhi Colony, Khandwa , Thyrocare Pathology, Khandwa.
10 Dewas
Apex Care Hospital and Reserch Centre , Dewas Sanskar Hospital and Research Centre , Dewas , Khare Nursing Home, Dewas , Karim Nursing Home, Dewas , Maheshwari Nursing Home , Dewas , Chandra Nursing Home , Dewas , Vinayak Hospital , Dewas , Diwakar Hospital , Dewas , Agrawal Nursing
[भाग 1 (1) (2)
(3)
Home , Dewas , Relegayor Pathology ( Ranbaxy ) , Dewas , Thyrocare Pathology, Dewas .
11 Seoni
Jarar Nursing Home , Seoni , Ashirwad Nursing Home , Seoni , Trivedi Nursing Home, Seoni .
12 Ujjain
C.H.L. Apollo , Ujjain , Sanjivani Hospital , Ujjain , patidar Nursing Home , Ujjain , Shinde Nursing Home and maternity Home , Ujjain , Relegayor Pathology (Ranbaxy) , Ujjain , Thyrocare Pathology, Ujjain .
13 Betul
Betul Hospital , Ranipur Road , Gau Thana , Betul , Mamta Maternity Home, Near L.S.S. School , Sadar, Betul , Subhadra Hospital , Link Road, Tikari , Betul , Gunekar Hospital , Itarsi Road, Sadar , Betul , Sanjivani Hospital, Betul.
14 Bhind
Prabha Nursing Home , Bhind, Niramaya Nursing Home , Bhind, Gulab Nursing Home , Bhind, S.N. Sharma , Surgeon , Bhind.
15 Dhar
Chaudhary Hospital , Dhar , Guru Rajendra Suri Manav Seva Hospital , Rajnagar , Mohankhera , Dhar , Suman Hospital , Damhnod , Dhar .
16 Morena
Krishana Hospital , Morena , Premi Nursing Home , Morena , Dr. Ashok Singhal , Jora , Morena , Dr. Rakesh Gupta , Morena.
17 Anuppur
Kotma-Kshetriya Chikitsalay, SECC , Kotma , Kolity, Kotma.
18 Barwani
Sai Hospital , Barwani , Mhamrutyanjai Hospital , Barwani , Sanjeevni Hospital , Sendhwa , Barwani .
19 Datia
Sidhhi Vinayak Nursing Home, Datia.
20 Guna
Sahyog Hospital , Guna 2313
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
21 Ashoknagar Shyama Memoraal Eye Hospital,Ashoknagar, Lifeline Hospital, Ashoknagar, Ayushman Hospital, Ashoknagar.
22 Narsinghpur K.K. Sahu Nursing Home, Narsinghpur , Dr. Paradkar Nursing Home, Narsinghpur .
23 Ratlam
Janak Hospital , Ratlam , Jain Divakar Hospital , Ratlam , Getwell Hospital , Ratlam .
24 Vidisha
Prakhar Diagnostic Centre , Vidsha , Ashish pathalogy , Vidisha , Dr. H.S. Chourasiya Memorial Hospital , Vidisha , Manokunj Surjicare Hospital , Vidisha , Shanta Memorial Hospital , Vidisha , Ashirwad Hospital andMaternity Centre , Vidisha.
Rai Hospital , Tikamgarh .
25 Tikamgarh
26 Hoshangabad KeshavHospital Hoshangabad, Sourabh Nursing Home ,
(3)
(2)
(1)
Hoshangabad , St. Jopseph , Hospital , Hoshangabad , Malviya Hospital, Hoshangabad , Ashirwad Hospital , Hoshangabad , Reva Nursing Home Hoshangabad, Anita Sahu Hospital , Pipariya , Maheshwari Hospital, Pipariya , Dube Hospital , Itarsi , Relegayor Pathology (Ranbaxy ) Hoshangabad , ThyroCare Pathology, Hoshangabad.
27 Harda
Bhagvati Nursing Home , Harda , Priyanka Nursing Home, Harda , Kakaji Nursing Home, Harda .
28 Raisen
Sanchi Nature Cure Chikitsalay, Raisen , Ananya Uchhual Chikitsalay, Raisen , Ashirwad Nursing Home , Raisen.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010
क्र. एफ. 3-77-2010- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-77-2010- बत्तीस, दिनांक 28 अप्रैल 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित होशंगाबाद विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
उपांतरण विवरण
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
3.237 हेक्टेयर
101/4
1
ग्राम जासलपुर
कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अन्तर्गत शैक्षणिक.
मार्ग.
0.162 हेक्टेयर
92/5
कृषि
योग
3.399 हेक्टेयर
(2) उपरोक्त उपांतरण होशंगाबाद विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
2314
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2010
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब ( एक).- स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का सं. 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग - एक दिनांक 1.7 अप्रैल 1998 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 11 , 29 और 35 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
न्यायाधीश का नाम तथा
अनु क्रमांक
विशेष न्यायालय
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड पदनाम
(1)
(2)
(3)
(4) "11 .
छतरपुर
छतरपुर श्री पवन कुमार शर्मा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
29.
श्री राजीव कृष्ण जोशी,
बैतूल
बैतूल विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989 , बैतूल.
35 .
श्री (डॉ. ) अनिल कुमार ठाकरे,
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , 1989 , नरसिंहपुर.
50.
श्री दीपक गुप्ता,
अनूपपुर
अनूपपुर. ".
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
अनूपपुर.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा , जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferredby sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this 2315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI -B ( I) dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh , Gazette Part- I , dated 17th April 1998 , namely :-.
AMENDMENT
In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 11 , 29 and 35 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto respectively shall be substituted , namely:--
Special Court
S.No.
Local area/ Sessions division (4)
(3)
Name and Designation of the Judge (2)
(1)
Chhatarpur
Chhatarpur
"11 . Shri Pawan Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
Betul
Betul
29. Shri Rajeev Krishna Joshi , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes , (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 , Betul .
Narsinghpur.
Narsinghpur .
35. Shri (Dr. ) Anil Kumar Thakare , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes , (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 , Narsinghpur .
Anooppur." .
Anooppur
50. Shri Deepak Gupta , Additional Sessions Judge , Anooppur.
This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in the notification assumes the charge of his office in the said court .
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010
फा. क्र. 17 ( ई) 83-2003 - इक्कीस- ब ( एक ).--विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16 अक्टूबर , 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 3 , 5, 60 , 71 और 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम विशेष न्यायालय का नाम
(4)
(3)
सिविल जिले का नाम (2)
अनु- क्रमांक (1)
"3. अनूपपुर
श्री दीपक गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
2316
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 5. अशोकनगर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
60. नरसिंहपुर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहपुर.
71. रतलाम
चतुर्थ अिित्रक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम 88. शाजापुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
[ भाग 1
(4)
श्री सुधीर कुमार अवस्थी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
श्री एस.के . पाण्डे, तृतीय अंतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) नरसिंहपुर.
श्री व्ही.एस. राजपूत , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.
कु. सुनीता सिरिल बारलो , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर. ".
F. No. 17 (E) 83-2003 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this depratment's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( I ) , dated 6th October , 2009 , which was published in the Madhya pradesh Gazette , Part - 1 , dated 16th October , 2009 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the Schedule for serial numbers 3 , 5 , 60, 71 and 88 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S.No.
Name of Special Court Name of Civil District (2)
(1)
(3) "3 . Anuppur
Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge , Anuppur .
5. Moongawali Additional Judge to the Court of 1stAdditional Sessions Judge, Moongawali .
60. Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Narsinghpur .
71 . Ratlam
IVth Additional Sessions Judge , Ratlam.
88. Shajapur
IInd Additional Sessions Judge ,. (Fast Tract Court ) Shujalpur .
Namefo the Judge of the Special Court
(4)
Shri Deepak Gupta , Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge , Anuppur.
Shri Sudhir Kumar Awasthy , Additional Judge to the court of Ist Additional Sessions Judge, Moongawali .
Shri S.K. Pandey , IIIrd Additional Sessions Judge ( Fasty Track Court) , Narsinghpur .
Shri V.S. Rajput , IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.
Ku . Sunita Siril Barlo , IInd Additional Session Judge ( Fast Track Court) , Shujalpur.".
फा. क्र. 17(ई ) 83-2003- इक्कीस ब ( एक ).-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब ( एक ) , 2317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
दिनांक 6 अक्टूबर , 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3 , 5 , 60, 71 और 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
विशेष न्यायालय सिविल जिले का नाम
अनु- क्रमांक
(3) (2)
(1)
"3. अनूपपुर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
5. अशोकनगर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
60. नरसिंहपुर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहपुर.
71. रतलाम
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम 88. शाजापुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
अनूपपुर कोतमा तथा राजेन्द्रग्राम का विद्युत क्षेत्र .
मुंगावली एवं चन्देरी का विद्युत क्षेत्र.
सिविल जिला नरसिंहपुर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 61 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
सिविल जिला रतलाम के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 72 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
शुजालपुर का विद्युत क्षेत्र.
F. No. 17 (E) 83-2003 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) the State Government , hereby makes the following amendments in this depratment's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( I ) , dated 6th October , 2009 , which was published in the Madhya pradesh Gazette, Part - I , dated 16th October , 2009 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Schedule for serial numbers 3 , 5 , 60 , 71 and 88 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S.No.
Special Court
(3) Name of Civil District (2)
(1)
"3. Anuppur
Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge , Anuppur .
5. Ashoknagar Additional Judge to the Court of 1stAdditional Sessions Judge , Moongawali
Territorial jurisdiction of a Special Court (according to the electricity area ) (4)
Electricity area of Anuppur , Kotma and Rajendragram.
Electricity area of Moongawali and Chanderi .
2318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(3)
(4)
(1)
(2)
60. Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Narsinghpur .
All electricity area of Civil District , Narsinghpur ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 61 ) .
71. Ratlam
IVth Additional Sessions Judge , Ratlam.
All electricity area of Civil District, Ratlam (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 72) .
Electricity area of Shujalpur. " .
88. Shajapur
IInd Additional Sessions Judge , (Fast Tract Court) Shujalpur .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010
अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पत्र क्र. 561 / व्यय लेखा/ 10, दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मानकुंवर मांगीलाल राठौर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मानकुंवर मांगीलाल राठौर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .
क्र. एफ. 67-107-10- तीन-2516 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बोडा, जिला राजगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री मानकुंवर- मांगीलाल राठौर , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , बोडा, जिला राजगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के
सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर को नोटिस दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 3 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री मानकुंवर - मांगीलाल राठौर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामीली के पश्चात उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा दिनांक 14 जून, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 26 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर राजगढ़ द्वारा दिनांक 25 जून, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
2319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
जानकारी अनुसार श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मानकुंवर मांगीलाल राठौर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बोडा, जिला राजगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के माध्यम से दिनांक 23 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010
श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव को नोटिस दिनांक 23 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन /उत्तर प्रस्तुत करना था. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर देवास ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 2010 में लेख किया कि " श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ". आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई , 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. लिखित जवाब में उल्लेखित किया है कि " मैंने मतदान पूर्व तक व्ययों का लेखा जनपद पंचायत, सोनकच्छ में प्रस्तुत किया था. फिर मैं अचानक 12 दिसम्बर अस्वस्थ हो गया. मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया. मैंने मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के हाथों दिनांक 13 , 14, 15 दिसम्बर को व्ययों का लेखा पहुंचाया लेकिन वहां पर चुनावी व्यस्तता के चलते बाद में आकर जमा करने का कहा गया किन्तु मैं अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पाया. " अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए.
क्र. एफ. 67-89-10- तीन- 2518.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, भौरासा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत भौरांसा, जिला देवास के आम निर्वाचन में श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत, भौरांसा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , देवास के पत्र क्र. 193/स्था. निर्वा ./ 10, दिनांक 21 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
2320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 आदेश
भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010
नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
क्र. एफ. 67-99-10-तीन-2520.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्तं व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को नोटिस दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 7 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा जारी कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली उपरांत नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ". आयोग द्वारा दिनांक 31 मई 2010 को सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा- योगेश शर्मा अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 4 जून 2010 को हुई, किन्तु वे आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा आयोग में इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही प्रेषित किया गया.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , ब्यावरा जिला राजगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, ब्यावरा जिला राजगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पत्र क्र. 561/स्था. निर्वा./ 10 , दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के माध्यम से दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था.
क्र. एफ. 67-161-10-तीन- 2522.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन भाग 1 ]
में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पंधाना जिला खंडवा के आम निर्वाचन में श्री शेख खां अबरार खां, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत, पंधाना जिला खंडवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , खंडवा के पत्र क्र. क. /नि.शा./व्यय लेखा/ 10/ 1808 , दिनांक 22 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शेख खां अबरार खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शेख खां अबरार खां को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , खंडवा के माध्यम से दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के. 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
श्री शेख खां अबरार खां को नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर खंडवा ने अपने पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2010 में लेख किया कि " श्री शेख खां अबरार खां को जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामील कराने के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि समाप्त होने के पश्चात्भी अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है " . आयोग द्वारा दिनांक 7 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 9 जून 2010 को की गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शेख खां अबरार खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, पंधाना जिला खंडवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल. आदेश
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010
क्र. एफ. 67-134-10- तीन- 2541.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1
समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
माह दिसम्बर 2009 में संम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892 , दिनांक 6 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ), द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2010 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
क्र. एफ. 67-134-10-तीन- 2542.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर बैतूल ने नोटिस की तामीली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 30 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के पत्र उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित 2323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
आदेश
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2010 क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892 , दिनांक 6 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को उनकी पत्नी के पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
क्र. एफ. 67-134-10- तीन- 2543.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू ) को नोटिस दिनांक. 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किंन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर बैतूल ने नोटिस की तामीली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तके समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में अ. सलीम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दरअर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892, दिनांक 6 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अ. सलीम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू) को इस प्रकार चुने जानें के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (रजनी उइके) सचिव,
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अ. सलीम को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है, कि महाराज सिंह यादव, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम- शिवपुरी अपने वर्तमान प्रभार के साथ - साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-अशोकनगर में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम- गुना/अशोकनगर के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी. यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम अशोकनगर में सदस्य की नियुक्ति अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.
माननीय अध्यक्ष महोदय , राज्य आयोग के आदेशानुसार,
महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.
अ. सलीम को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, बैतूल ने नोटिस की तामीली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि अ. सलीम द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 30 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010 उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
क्र. 1401-2010- रा.स. यू.ए. 1.-यतः, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-2-10- 3-38, दिनांक 30 अगस्त 2010 जारी की है, जो दिनांक 30 अगस्त 2010 से प्रभावशील की गई है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अ. सलीम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ,
(2) अतः , मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपान्तरित धारा-13 एवं 14 सहपठित धारा 52 ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत, प्रो. टी. आर. थापक, प्रोफेसर रसायन शास्त्र, शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.
प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्ल, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2010
(3) उनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक -1 के अनुसार शासित होंगी.
रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.
क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 5-4-2004- उन्तीस-2 , दिनांक 28 जनवरी 2004 एवं माननीय चयन समिति 2325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी जिला कटनी मध्यप्रदेश
कटनी, दिनांक 19 अगस्त 2010
क्र. 6754- मण्डी-निर्वा.-2010-11.- मण्डी समिति का निर्वाचन 2005 मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत 193 कृषि उपज मण्डीसमिति, कटनी के सदस्य के रूप में दिए गए नामनिर्दिष्ट को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं: -
पता
नामनिर्दिष्ट का नाम:
क्र.
(6)
(5)
नामनिर्दिष्ट करने वाले कार्यालय/
अधिकारी का नाम
(4)
मण्डीअधिनियम 1972के अन्तर्गत (3)
(1)
कृ.उ.म.स. का क्र. व नाम (2)
घण्टाघर, कटनी
श्रीदीपक सरावगी
193-कटनी
1
धारा 11 (5 ) के अन्तर्गत.
विधानसभा क्षेत्र, मुडवारा, कटनी. श्री राजकिशोर पोद्दार, विधायक,
एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल , मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 20 अगस्त 2010
क्र. -मा.चि. - 2010-405.- मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल जयसिंहनगर के वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुनर्गठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :-
पुनर्गठित बीट का नाम एवं मुख्यालय
वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय
विवरण
कक्ष रकबा
क्र. है.
का नाम
वन परिक्षेत्र का नाम
कक्ष क्र.
रकबा है.
वन परिक्षेत्र का नाम
सर्किल कानाम
( 13 )
( 12)
(11)
बीट का नाम एवं मुख्यालय (10)
(8)
उप वन मण्डल का नाम (7)
(9) सर्किल
(6)
(5)
(3)
बीट का नाम एवं मुख्यालय (4)
उप वन मण्डल कानाम (1)
(2)
RF- 321
जयसिंहनगर विजहा
जयसिंहनगर
P-320 68.400
योग 633.600 भत्तू 54.600 जयसिंहनगर जयसिंहनगर बिजहा P- 322 395.00 RF - 321 54.600 भत्तू भाग-1 P-320 68.400 (झिरियाटोला ) P - 322 395.00 P-328 431.00 P-329 15.800 P-331 48.200 P-332 67.400 P-330 19.400 P-331 48.200 P-332 67.400 योग 1099.800
जयसिंहनगर जयसिंहनगर विजहा भत्तू RF -328 431.00 P-भाग-2 P-329 15.800 (बिजहा) P- 330 19.400 योग 466.200
ए. एस. तिवारी, वनमण्डलाधिकारी .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
2326
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 16 अगस्त 2010
प्र. क्र. 8 - अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
खसरा
रकबा
नम्बर
(2) (3)
(1)
137/1 रायसेन गौहरगंज दादरोद
126/1
126/1
126/2/3
126/2/2
126/2/1
186
शाहबाद
190
तिलेण्डी
187
189
188
182/1
182/2
9/1
171
2/1
176
177
2
180/2
178
179
9/2
19
21/1
21/2/2 अर्जित किया जाने वाला रकबा
(4)
4.00
0.06
शाहबाद तिलेण्डी कार्यपालन यंत्री ,
748.14
7.80
(6) की मुख्य नहर एवं 748.14
5.74
(5) जल संसाधन विभाग , रायसेन.
उप नहरों हेतु अर्जित .
10.00
0.68
10.00
0.62
7.40
0.44
5.62
0.48
5.50
0.24
0.33
8.76
12.61
0.56
7.08
0.28
7.00
0.20
4.00
0.23
6.04
0.40
6.81
0.66
1.63
0.14
4.29
0.27
0.90
0.11
2.42
0.03
0.42
6.02
1.44
0.16
0.02
0.26
3.00
0.30
18.51
0.90
5.78
0.30
0.78
0.20 2327 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(4)
(5)
(6) (2)
(1)
(3)
9/2
0.30
3.00
8
0.76
0.05
8.10
0.90
7
0.20
5.88
3/2
5.88
0.30
3/1
2.42
2
0.20
6/5
3.15
0.02
झागर
7.00
0.40
5/3
7.00
0.40
5/2
1.00
5/1
16.00
1.00
2/1
0.20
झागर
10.00
6/1
0.06
1.00
45
रामखेडी
13.96
46/2
0.70
6.97
6.98
0.30
46/1
0.42
16
5.00
28.02
1739.23
महायोग ..
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2010
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा अर्जित किया
खसरा नम्बर
जाने वाला रकबा
(5)
(6)
(4)
0.28
0.28
142
(1) रायसेन
(2) गौहरगंज
(3) आशापुरी
0.54
0.02
143/2
0.04
0.12
191/2
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन.
सागरतालाब आशापुरी की मुख्य नहर एवं ड्रेनेज हेतु अर्जित.
182
0.55
0.10
मुख्य नहर
0.33
183
0.10
0.06
185
0.36
0.20
0.10
192
0.32
0.04
194 2328
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2) (3)
(4)
196/1
196/2
213/20
184
191/1
[भाग 1
(5) )
( 6 ) 0.06
0.13
0.12 0.06 2
0.06
0.11
0.30
0.12
0.13 0.03
213/1
214
0.08
215
0.56
271
0.21
226
0.11
228
0.29
229
0.35
234
0.09
236
0.18
237
0.23
238
0.04
251
0.23
269
0.40
274
0.14
282
0.31
275
0.14
278
0.19
277
0.26
281
0.30
280/1
0.36
265/2/2
2.70
143/2
ड्रेनेज नाली
0.54
144
0.42
145
0.40
146
0.34
152
0.43
148
0.16
149
0.25
163/1
0.24
168
0.57
166
0.23
169
0.37
170
0.21
महायोग .. 14.94
0.120.05
0.08
0.20
0.10
0.02
0.14
0.02
0.09
0.02
0.12
0.04
0.12
0.04
0.09
0.07
0.06
0.03
0.06
0.06
0.07
0.20
0.06
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.25
0.07
0.03
0.02
0:05
0.03
3.44
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
2329 कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2010
क्र. 771 - प्र.क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17. की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सीधी
0.075
चुरहट पड़रियाखुर्द
बाणसागर लोवर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 773- प्र.क्र.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
सीधी
0.035
चुरहट
पुतरिहा
कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर लोवर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमिके लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
लोवर सिहावल नहर,
संभाग चुरहट,
जिला सीधी (म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2330
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 क्र. 775 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.12
बघवार
सीधी रामपुर नैकिन
शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 777- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.49
रामपुर नैकिन चोरगड़ी
सीधी
शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट,
जिला सीधी (म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 779 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 2331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1) (2)
0.59 रामपुर नैकिन
सीधी
बुढ़गौना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन,
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. वर्मा, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 20 अगस्त 2010
क्र. भू- अर्जन- अ- 82-2009-10-1132ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
सर्वे नम्बर
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(4) (2)
(3) पलकी
(1) डिण्डौरी शहपुरा
340
331/2
प. ह. नं . 18 रा.नि.मं. शहपुरा
223
239
240
461
281
367
379
283
(7) (5)
0.07
बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना.
0.67
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
0.34
0.40
0.22
0.46
0.38
0.31
1.05
0.31
0.16 2332
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
318
319
350
353
386
284
351
285
398
287
288
465
289
290
441
291
292
330/2
333/2
311
313
314
341
317
$428
430
: 518
416
320
545
321
473/1
324
495
327
328
363
376
330/1
333/1
332/1
537
467
553
332/2
335
468
538
[भाग 1
(9)
(5)
(7)
1.58
0.22
0.88
0.53
0.23
0.16
0.40
0.13
0.47
1.14
0.56
1.11
0.45
1.94
0.71
0.18
1.49
0.55
0.08
0.42
0.38
0.42
1.01
0.53
0.53
0.95
0.54
0.49
0.22
0.83
0.14
0.45
0.22
0.50
0.04
0.22
0.44
0.34
0.25
0.34
0.28
0.51
0.34
0.01
0.25
0.51
1.63
0.04
0.36 भाग 1 ]
2333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(4) 71
(2)
(3)
(5)
(7)
(6)
552
0.44
334
0.50
463
0.55
0.71
331/1
336
0.20
337
1.64
381
0.74
427
0.31
388
0.83
342
0.40
371
0.70
343
0.22
344
0.22
345
0.23
0.26
347
346
0.23
348
0.42
360
0.75
396
0.01
352
0.44
357/1
0.73
357/2
0.04
544
0.16
359
3.98
370
1.15
529
2.12
361
0.33
362
0.36
364
0.35
365
0.32
383/2
0.54
409/2
0.30
368
0.65
527
1.28
555
0.86
366
0.46
374
0.29
533
0.78
536
0.55
542
1.04
543
0.81
0.80
369
373
0.80
329
0.24
372
0.55
496
0.20
377
0.80
413
0.29 2334
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(4)
(3)
378
414
379
491
499
513
380
382
432
383/1
409/1
423
384
389
424
385
387
541
434
388
435
442
390/1
415
391
393
449
392
394
399
400
404
547
406
419
411
464
412
422
417
421
425
431
436
438
517
439
440
(7)
(5)
(6)
0.03
0.20
0.71
0.48
1.77
0.31
0.27
0.01
1.22
0.41
1.10
0.16 .
1.44
0.03
0.43
0.84
1.23
0.17
0.22
1.89
0.15
0.26
0.20
0.15
0.19
0.86
0.15
0.74
2.64
0.61
0.70
0.49
1.76
0.55
0.23
0.43
0.27
4.30
0.34
0.09
0.25
0.69
0.24
0.52
0.16
0.08
0.26
0.13 2335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(1) (2)
(4)
(3)
0.01
444/2
0.13
448
0.04
456
0.05
457
0.08
458
0.08
459
460
0.09
470
0.12
0.05
471
472
0.14
492
0.11
458
0.72
0.07
494
0.20
497
549
0.42
0.17
498
511
0.72
516
0.09
521
0.40
522
0.22
525
0.45
0.30
526
0.13
523
524
0.13
539
0.48
0.50
551
546
550
1.32
0.04
473/2
98.59
योग ..
293 , 305 , 316 , 395
शासकीय
भूमि 224, 225 , 243 , 339 ,
349 , 355 , 358 , 405 ,
410, 429 , 462 , 530 ,
531 , 540 , 554 , 221 ,
286 , 315 , 322 , 433 , 22.15
514, 325 , 528 , 534 ,
535 , 397 , 505 , 509 ,
510 , 512 , 407 , 408 ,
326 , 418 , 420 , 426 ,
443 , 445 , 446 ; 447 ,
515 , 519 , 520 .
22.15
योग ..
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
2336
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 क्र. भू- अर्जन-अ- 82-2009-10-1133ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) डिण्डौरी
ढोढा
20
0.20
शहपुरा
201
0.49
बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना
256
0.79
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
458
0.68
21
0.57
22
0.27
23
0.20
246
0.12
24
0.71
172
0.07
289
0.32
26
0.21
27
1.06
28
0.02
244
2.41
29
0.73
257
0.40
94/1
1.40
95
0.83
96
0.31
385
1.73
122
0.09
125
0.20
123
0.11
124
0.46
126
0.20
128
0.25
147
0.11
150
0.26
129
0.11
134
0.04
151
0.97
153
0.14
130
0.01 2337
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(1)
(3)
(4) (2)
149
131
151
139
142/2
157
143
144
146/2
436
448
248/6
148
152
154
155
159
161/2
156
158
160
416
446
163
164
165
166
258
173.
179
180
181
405
491
182
442
183
443
191
198
200
205/2
207 (5)
(6)
(7)
0.60
0.49
0.65
0.22
0.39
0.84
0.23
0.46
0.38
2.20
0.65
0.51
0.68
0.10
0.26
0.46
0.39
0.40
0.60
0.26
1.22
0.90
0.95
0.80
0.70
0.44
0.19
0.29
0.57
.1.09
1.09
0.97
0.36
0.19
1.10
1.52
0.51
1.35
0.46
0.19
0.20
0.12
0.08 2338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
230
231
482
483
232
233
235
237/1
238
237/2
239
240
245
247
248/1
248/2
248/3
248/5
250
358/1
248/4
252
254
255/1
255/2
255/6
411
259
287/1
288/1
353
354
355/1
355/2
355/3
355/4
355/5
356
367
358/2
359
365
360/1
[भाग 1 (5)
(7)
(6)
0.17
0.20
0.40
0.68
0.53
0.30
0.56
2.79
1.59
0.28
1.45
1.97
0.76
0.84
0.55
0.51
0.51
0.51
0.24
0.90
0.51
0.75
0.76
0.36
0.26
0.08
3.34
0.03
0.23
0.07
0.02
1.06
0.37
0.37
0.35
0.36
0.36
0.85
3.02
0.77
0.79
0.79
9.36 भाग 1 ]
2339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
360/2
361/1
361/2
361/3
362
363
413
364
366
373
370
374
381/1
382/1
375/1
371
392
397
407
410
393
394
396
459
395
404/1
406
408
414
415
418
419/1
419/2
419/3
420
202/1
421
422
423
425
424
426/1
178/1 (6)
(7)
(5)
0.35
0.29
0.30
0.30
1.25
1.27
3.99
3.78
0.33
0.41
2.32
0.39
0.10
0.35
0.03
0.01
4.67
0.28
0.97
0.30
0.85
1.70
2.19
0.67
0.67
0.14
0.75
0.69
2.25
2.50
1.02
0.07
0.40
0.40
1.91
1.20
1.62
1.70
0.80
0.44
1.37
0.25
1.67 2340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
426/2
178/2
178/3
426/3
427
429
478
430
439
431
432
475
433
438
434
435
468
437
476
469
440
461
463
466
479
445
456
480
481
470/3
484
488
493
162/1
162/2
202/2
428/1
428/2
470/2
497/2
470/4
496/2
497/10
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.25
2.01
1.67
0.25
0.80
1.20
0.28
0.41
0.41
0.40
0.42
0.33
0.06
0.41
1.88
0.76
0.20
0.85
0.78
0.92
0.23
1.89
0.60
0.60
0.30
0.40
0.06
0.72
2.22
0.55
0.30
0.02
0.64
1.10
1.07
0.40
0.81
0.81
1.09
6.68
0.36
0.16
0.36 भाग-1]
( 2 )
(3 )
( 4 ) (1 )
497/6
470/5
472/4
473
496/3
497/5
497/8
472/5
2341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
( 6 )
( 7 ) PUS ( 5 )
0.18
0.36
0.73
0.13
0.31
0.11
0.36
0.78
0.16
13:496/1
497/4
497/9
497/1
497/3
497/7
205/1
205/3
375/2
381/2
382/2
382/3
382/4
404/2
404/3
शासकीय भूमि 234,387,465 , 0.21
0.37
0.16
0.20
0.33
0.12
0.21
0.02
0.10
0.35
0.35
0.36
0.14
0.14
योग : 171.94
467,494,132
192,241,357,
400,489,444,
243,174/1,441 ,
25,31,97,127,
133,177,203 ,
242,2499,253 ,
260,290,383 ,
386,409,447 ,
457,460,462,
498,236 42.69
योग : 214.63
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2342
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 26 अगस्त 2010
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 39-09-10-अ-82 :-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
खसरा
जिला तहसील
नम्बर
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (2) (3)
(4)
(1)
(5)
515/1
0.72 शिवपुरी करैरा लालपुर
515/2
0.05
0.43
515/3
516
0.81
518
0.44
519
0.85
520
0.20
522
0.09
523
0.03
524
0.20
525
0.04
526
0.05
527
0.27
528
0.13
529
0.12
530
0.27
531
0.18
533
0.21
534
0.05
535
0.52
536
0.18
537
0.31
538
0.19
539
0.36
544
0.11
545
0.15
546.
0.10
547
0.03
548
0.01
7.10
कुल योग :
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयीं तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी , म. प्र.
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर पर लालपुर पिकअप वियर का निर्माण कार्य बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 28 अगस्त 2010
क्र. 1383 - भू-अर्जन- नहर- 2010- प्र. क्र. 31-अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित ग्राम की, भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
.(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
3.757
बलखड़
बड़वानी
बड़वानी
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास स. क्र. 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त 2010
क्र. 7260 - भू- अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
हर्रई
छिन्दवाड़ा
मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिये निजी भूमिका अधिग्रहण.
02.084 हेक्टर एवं (उक्त भूमिपर आने वाली सम्पत्तियां) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
ग्राम-छाताकला ब. नं. 22 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. - हर्रई 2344
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7261 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जितकीजाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) हर्रई
छिन्दवाड़ा
03.808 हेक्टर एवं (उक्त भूमिपर आने वाली सम्पत्तियां) .
भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.
ग्राम-तेंदूखेड़ा ब. नं. 33 प.ह.नं. 15 रा नि.मं. - हर्रई
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7262 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 2345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) हर्रई
छिन्दवाड़ा
01.980 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .
ग्राम-ढोड़ा ब. नं. 29 प.ह.नं. 15 रा नि.मं. - हर्रई
(2)
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
(5)
भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि काअधिग्रहण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7263 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जनं अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) हर्रई
छिन्दवाड़ा
0.405 हेक्टर एवं (उक्तभूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
ग्राम-तेंदनी ब. नं. 32 प.ह.नं. 15 रा नि.मं. - हर्रई
(2)
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
(5)
भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि काअधिग्रहण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
2346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7264- भू-अर्जन-2010.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(5)
(6)
(4)
हर्रई
छिन्दवाड़ा
01.130 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि काअधिग्रहण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.
ग्राम-अमारी ब. नं . 02 प.ह.नं. 20 रा नि.मं. - हर्रई
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षणं, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .
छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2010
कि इस संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4 ) में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के क्र. 7323 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 2347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
हर्रई
छिन्दवाड़ा
भुमका जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
11.233 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
ग्राम- भुमका ब. नं. 46 प.ह.नं. 17 रा नि.मं.- बटकाखापा
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 28 अगस्त 2010
क्र. 833 - भू- अर्जन-गोपद बनास - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
गोपाल दास पिकप वियर कोतरकला
0.166
सीधी गोपद बनास
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्र. 1 , सीधी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2010
क्र. 9731 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 4 में भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) से दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी . (5)
(6) ब्यावरा
राजगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग नरसिंहगढ़.
0.688 1.643 4.574
नारायणपुरा तालाब की नहर निर्माण क्षेत्र में आई निजी भूमि काअर्जन.
1.622
राजपुरा
1.054
9.581
नापानेरा नेवज नेवली लालपुरा कुल योग :
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 31 अगस्त 2010
क्र. 650- भू-अर्जन-2010.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती ह. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी. (5) धारा 4 ( 2 ) के
(6) इन्दौर इंदौर
कम्पेल
1.433
संभाग इन्दौर. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , नाबार्ड योजना के अंतर्गत गंगानाला तालाब एवं गंगानाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
1.433
कुल योग :
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला इंदौर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 14 जून 2010
क्र. क्यू- भूमि संपादन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
ग्राम-ढेंढिया
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.601 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.042
102/1/3
0.014
102/1/2
104
0.094
0.084
108
0.367
110
योग .. 0.601
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदौर- उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 2 अगस्त 2010
क्र. 22 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
तहसील- शमशाबाद
(ख)
ग्राम-हिनोतियामाली
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-126.830 हैक्टेयर.
(घ)
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.050
199
0.050
215
472/3
0.068
0.282
209
0.400
317
0.280
210
0.021
216
0.387
238
0.052
218
0.993
422
0.500
220
221
0.905
1.275
222
0.690
225
0.230
226
0.585
410
2.006
241
1.317
404
0.650
242
0.080
244
0.105
247
0.580
260
0.533
345
0.250
248
0.387
343
0.178
344
249
0.188
251
0.636 2350
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2) (1)
2.300 252/2
1.484 254
255
2.090 347
1.359
0.410 256
257
0.230
0.230 258
0.219 259
0.070 261
0.072 262
0.490 316/1
365
2.780 367/1
0.941
0.105 371/1
318
0.973
0.470 319
1.181 397
320
0.146 321
0.146
0.146 322
426/1
1.158
2.749 323/1क
1.237 323/2ख
0.523 379
0.676 323/2
0.418 324/1/1
324/2
1.881
0.705 418/3/3
0.121 324/1/2
1.845 324/1/3
0.627 384
1.202 325
1.364 356
1.780 327
0.150 335
0.105 336
0.830 337
1.066 338
0.334 387
0.199 388
1.150 391
0.418 392
1.631 393
0.105 402
2.258 339
(2)
(1)
0.050
331
0.261
341
0.503
351/2
0.376
348
0.418
351/1
1.077
349
0.297
350/1
0.690
390
0.990
342
0.198
346/1
0.199
346/2
0.836
352
1.254
382
2.874
355
0.428
357
1.349
358
0.543
359
0.513
360
1.735
361
362
0.846
0.094
375
0.742
406
1.035
411/1
1.246
303/2/2
0.815
409
0.150
428
0.527
363/1
1.254
383
0.527
363/2/1
2.700
364
0.867
372
1.922
367/2
0.188
371/2
0.878
370
0.711
412
0.157
413
0.261
374
1.000
419
0.523
377
0.241
378
0.543
381
1.620
385
0500
432
0.529
394/1 भाग 1 ]
2351
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2) (1)
0.520 395/2
396
1.066 395/1
1.226
0.112 350/2
0.088 394/2
1.717 398
426/2
1.300 399
2.717 427
0.461
1.264 400
411/2
0.209
0.400 429/2
2.633 403
405
0.482 421
0.575
0.532 407/1
407/2
1.349 408
0.314 414
0.199 416
0.146 420/2/1
1.881 417
0.230 423
0.993
0.815 415
1.463 420/1
420/2/2
0.189 424
1.536 425
1.181
0.890 436
1.254 437/1
1.254 437/2
0.560 438/2
469/1
0.258
0.800 469/2
474
0.805 599/1.
1.500 604/1
1.881
1.852 604/2
604/3
1.000 239
0.320 472/2
1.105 472/1
0.310
0.490 418/2
योग .. 126.830 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 30- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
तहसील- शमशाबाद
(ख)
ग्राम- डंगरवाड़ा
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-3.163 हैक्टेयर.
(घ)
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
278
0.210
0.050
276
277
0.420
0.150
275
0.110
294
0.010
293
305
0.090
0.140
306
0.270
310
0.140
313
315
0.100
321
0.530
0.050
322
0.090
296
0.280
235
233
0.130
0.150
229
0.120
226 2352
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(2)
222
0.120
225
0.003
योग 3.163
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य.
( 3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 32- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-बेरखेड़ी किरार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.892 हैक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हे. में )
(1)
(2)
214
0.400
218/1
0.090
218/2
0.072
219
0.110
220
0.210
222
0.010
योग .. 0.892
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सापन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया सकता है .
[भाग 1 प्र. क्र. 01-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम- बगोदा ( स्पिल चैनल )
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.635 हैक्टेयर.
खसरा क्रमांक
(1)
अर्जित रकबा (है. में) (2)
145/1
1.000
100/2
0.216
206/4
1.194
206/6
0.104
189/1
4.858
187/1
0.924
187/2
0.686
193
2.926
117/3
0.010
189/5
0.100
196/2
0.052
207/2
0.052
218/1 क
0.250
218/1 ख
0.171
219/ 1 ख
0.047
219/5
0.045
योग .. 12.635
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण एवं खुदाई कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
क्र. 02- अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम- बनोह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.526 हैक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा
(है. में) (1)
(2) 58
0.184 61/2
0.200 129
0.114 61/1
0.432 62
0.015 63
0.042 64
0.197 66/2
0.065
0.145 134
135
0.230 136
0.234 203
0.415 202
0.062 201/1
0.069
0.180 179
0.305 180
0.100 181
176
0.125
0.202 133/1
0.072 198
0.069 201/2
0.069 201/3
3.526
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 03-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-कुरवाई
(ग) ग्राम- सिमरधान
-1.210 हैक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा
(है. में)
(2)
(1)
0.107
164
0.250
165/1
165/2
0.225
0.020
166
0.081
149/2/2
0.031
151/3/1
151/3/2
0.009
0.487
151/1
योग .. 1.210
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 04- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 2354
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
ग्राम- रमखिरिया
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.008 हैक्टेयर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (है. में)
(2) (1)
146/2
0.189 146/1
0.012 148/2
0.072 162
0.216 163
0.270 160
0.072 159
0.144 158/2
0.054 156/2
0.180 157
0.153 102
0.010 86/2
0.253 91
0.390 92/2
0.206 88/2
0.264 88/1
0.471 86/1
0.156 81
0.313 82/1
0.190 83/2
0.181 83/1
0.208 183
0.004
योग .. 4.008 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 05- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील - कुरवाई
(ग) ग्राम- सपली
लगभग क्षेत्रफल-11.444 हैक्टेयर.
(घ)
खसरा क्र.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
221/1
0.221
221/2
0.250
66
0.542
40/1
0.229
40/2/2/2
0.264
204
0.372
203
0.498
195
0.034
188
1.077
181
0.039
37/1
0.034
0.034
37/2
0.287
178/1/3
178/1/2
0.233
0.179
178/1/1
77
0.017
70
0.666
72
0.030
40/2/2/1
0.538
36
1.359
34/2
0.240
33/1
0.065
33/2
0.029
34/1
0.183
35
0.852
21/1
0.249
26/1
0.575
19
0.021 2355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.930
22
0.039
23
28/2
0.359
0.418
26/2/2
26/2/1
0.164
27
0.052
0.365
196
11.444
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग ) ग्राम-दाऊदखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.958 हैक्टेयर .
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
78/2
0.548
0.333
78/1
0.088
82/1
0.587
80
0.935
81/1
0.665
60/2
0.342
60/1
0.114
66
68
0.091
0.156
74
(2)
(1)
0.026
57/1
0.073
59/1
योग .. 3.958
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग ) ग्राम- ख्वाजाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.160 हैक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा क्र.
(हे . में)
(2)
(1)
0.097
31
0.825
35/2
0.160
36/4
0.130
36/3
17
0.130
0.548
18
0.104
36/2
0.233
15
0.440
8
0.114
36/1
0.857
14
0.052
7
0.470
9
4.160
योग .
2356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
क्र. क- 7989 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - रहली
(ग) ग्राम- हर्रा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रकबा सागर, दिनांक 7 अगस्त 2010
(हे. में)
खसरा नं. में से (1)
(2)
5
0.17.
6
0.10
0.10
7
21/1
0.02
21/2
0.03 क्रः क- 7988- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि रक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
22/1
0.04 अनुसूची
0.03 योग . 0.49 ( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील - रहली
(ग) ग्राम-सहुआ
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हैक्टर.
खसरा नं.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
रकबा (हे. में) (2)
(1)
5
0.19
4/1-8
0.17
17/2-3
0.16 योग . 0.52
क्र. क- 7993 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
(ख) तहसील - रहली भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
ग्राम-छपरा
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.08 हेक्टर.
खसरा नं.
में से
(1)
रकबा (हे. में) (2) 10
0.35 16/1
0.35 17
0.28 59
0.07 60
0.07 61
0.05 62
0.05 63
0.12 64
0.12 67/1
0.08 70
0.03 71
0.08 72
0.30 73
0.10 89/1
0.10 92
0.35 93
0.05 100
0.20 102
0.20 104
0.20 105
0.20 325
0.13 339
0.24 340/1
0.15 341
0.06 343
0.03 350/1
0.16 351
0.15 352/1
0.36
0.05 374
375
0.22 379/2
0.08 380/1
0.07 380/2
0.07 411
0.07 412
0.12 413
0.05
2357 (1)
(2)
414/1
0.02
417/2
0.08
418
0.10
419
0.07
420
0.08
424
0.12
421/2
0.10
423
0.05
422
0.04
633/1
0.04
608
0.04
0.08
633/2, 633/3
0.15
606
643
0.15
642
0.07
641/1
0.14
635
0:08
639/1
0.09
637/2
0.10
638/2
0.07
641/2+ 3
0.05
योग .. 7.08
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिनसी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7995 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- रहली 2358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(ग) ग्राम- जूना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.01 हेक्टर.
रकबा खसरा नं.
में से
(हे. में) (1)
(2) 5
0.05 6
0.11 7
0.06
0.12 166/1-3
0.06 169/1-2
160/1
0.04
0.06 170/1
170/2
0.04
0.04 176
178
0.06 179/1
0.10 180/1
0.04 181
0.02 187
0.07 190
0.19 191/1-2
0.11 192
0.08 193
0.05 195/1
0.03
0.03 195/3
0.04 198
195/1175
0.02 452
0.06 456/1
0.08 457/2
0.12 466
0.08 472/1173
0.09 473
0.18 474
0.12
0.06 475
478
0.16 480
0.16 481
0.04 482
0.11 530/1
0.08 531/1
0.04 531/2
0.12
0.08 531/3
531/5
0.05
0.04 531/9
(2)
(1)
0.06
531/11
549/1-2
0.05
552
0.03
553
0.16
554
0.02
0.14
566
567/2
0.08
568/1
0.12
568/2
0.10
578
0.14
579
0.12
0.02
588
590/1
0.10
590/2
0.02
590/3
0.12
0.36
1039
0.20
1044/3
1087
0.02
0.20
1088/1-3
1088/2
0.09
0.06
1088/4
0.38
1110
8
0.25
9
0.17
0.20
12
13
0.08
0.30
27
0.20
34
0.29
40
0.07
41/1
41/2
0.18
0.06
41/3
0.15
616
0.02
637/1 , 637/2 , 637/3
0.14
638/1 , 638/2
649/2-3
0.10
0.01
651
652
0.05
653
0.05
0.01
654
661/1
0.09
661/2
0.10
0.10
662/1 , 662/2 , 662/3
662/4, 662/5 भाग 1 ]
2359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(1)
683/1
0.05
683/2
0.02
0.09
685/2-3
0.15
686
690
0.16
0.12
693
695
0.12 योग . 9.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिनसी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7997 - भू-अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- कंजेरा, प.ह.नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.12 हेक्टर .
खसरा नं .
में से
रकबा (हे. में) (2)
(1)
106
0.25
110
0.45
111
0.06
159/8
0.50
0.29
159/9
159/10
0.15
159/14
0.22
159/15
0.20
योग . 2.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7999 - भू- अर्जन -09 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - देवरी
(ग) ग्राम-मुआरखास, प.ह.नं. 23
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.42 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
में से (1)
(2)
0.15
2
0.40
23
43
0.02
0.34
44
0.22
46
0.45
47/521
0.01
50/1
0.29
51/1
0.29
50/2, 51/2
52
0.07
0.26
61
0.30
68/1 , 68/3
68/2
0.15
0.58
68/4
0.58
69
70
0.24
0.20
93
94
0.18
96
0.10
97
0.11 2360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(2) 98
0.08 99
0.17 100
0.35 103
0.17 104
0.02 105
0.33 106
0.12 109
0.40 112/1
0.40 112/2
0.02 153/1
0.25 153/2
0.14 153/525
0.01 154
0.02 156
0.10 157
0.25 158
0.04. 246
0.15 247/1
0.30 247/2
0.25 248/2
0.30 248/3
0.40 कुल अर्जित भूमि योग .. 8.42 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8001 - भू-अर्जन-09 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जि -सागर
(ख) तहसील-देवरी
[ भाग 1 (ग) ग्राम- देवरी बखत, प.ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.19 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
में से
(हे. में)
(1)
(2)
0.06
3/1
3/2
0.06
4
0.75
23/1
0.21
23/2
0.21
23/3
0.19
0.45
31/3
0.50
31/6 , 31/7
32
0.76
3.19
योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 8003 - भू- अर्जन - 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- रहली
ग्राम- बगरोन (ग)
लगभग क्षेत्रफल-2.14 हेक्टर .
(घ)
खसरा नं.
रकबा
में से
(हे. में)
(1)
(2)
5
0.10
7
0.12
9
0.04
10/1
0.05 2361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.08
10/2
0.20
12/1-8
149/1-2
0.12
0.03
150
0.06
165
0.02
166
167
0.08
0.08
168/1-2-3
175
0.05
0.03
176
0.06
179/1
0.03
180/1-2-3
0.06
181
182/2
0.06
0.02
200
0.05
201
0.09
203
204
0.07
0.12
264/1-5
0.04
264/6
265
0.16
0.05
290
0.04
291/1
0.08
292
0.06
293
0.09
294
2.14
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8022 - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- रहली
(ग) ग्राम-निवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.98 हेक्टर .
रकबा
खसरा नं.
में से
(हे. में)
(2)
(1)
0.14
23
24
0.30
0.02
32
0.04
33
0.06
35
0.02
36
0.04
38
39
0.01
0.03
42
0.24
43
0.02
45/1
0.02
45/2
0.05
46/1
0.02
46/2
0.09
46/3
0.21
58/1
0.20
62
0.28
64
0.09
169/1
0.08
169/2
0.07
169/3
0.07
170
0.08
172
0.04
173/1
0.04
173/2
0.09
176
177
0.19
0.04
242
0.15
243
0.15
244
0.10
245/1
योग .. 2.98 2362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया , दिनांक 11 अगस्त 2010 क्र. 6- अ-82-2008-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- भदूमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.20 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में) (1)
(2) 778
0.01 779
0.08 782
0.03 784
0.01 783
0.19 871
0.05 870
0.08 869
0.09 799/1
0.06 867/1
0.09 800
0.10 801
0.01-
[भाग 1 (1)
(2)
803
0.05
804
0.03
805
0.09
806
0.05
807
0.18
योग . 1.20
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी-8 शाखा नहर की आर. एम . 6 नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 26 अगस्त 2010
क्र. 1159-4- अ- 82-08-09- भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- निसरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 65.00 वर्ग मी.
सर्वे नं.
रकबा
(1)
(वर्ग मी . में) (2)
158/1/1/1/2
65.00 योग . 65.00 भाग 1 ]
2363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राजीय ) प्रोजेक्ट में आने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. नघा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी , जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 30 अगस्त 2010
क्र. 9728 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- ब्यावरा
नगर/ग्राम- मोतीपुरा/खरेटियाखुर्द/खरेटियाकलॉ (ग)
क्षेत्रफल-7.609 हेक्टर.
(घ)
ग्राम--मोतीपुरा
रकबा
सर्वे नं.
(हे. में)
(2)
(1)
231
0.032
0.065
230
0.060
255/2
256/2
0.105
236
0.075
237/3
0.090
0.075
255/1
(2)
(1)
0.120
256/1
0.187
250
0.067
262
0.210
263
264
0.030
0.172
182
172
0.045
0.045
174
167
0.093
0.021
163
0.003
166
0.015
158
0.085
392/1
393/1
0.095
1.690
योग
ग्राम-खरेटियाखुर्द
303/1
0.090
0.085
303/2
0.105
300/1
0.015
301
0.060
298
0.075
269/1
0.195
147
0.007
270
271
0.022
0.067
290/2/2
0.037
287/1
0.091
286/1
0.045
285/1
0.019
143/2
0.082
284/1
0.010
286/3
0.052
285/3
0.090
56/2
0.019
143/1/2
0.065
143/1/3
0.152
143/1/1
0.037
285/2
0.100
54/1 2364
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2) (1)
54/2
0.080 55/2/2
0.056 55/2/1
0.056 56/1
0.090 63
0.165
0.105 64
260/2/2
0.075
0.270 268
261
0.180 260/1
0.180 294/1
0.125 292/1
0.125 294/2/1
0.131 292/2
0.370 291/1
0.110 291/2
0.200 290/2/2
0.136 288/1/1
0.180 287/2
0.102
0.150 288/1/2
274
0.342 275
0.320 277
0.400
योग .. 5.468
ग्राम-खरेटियाकला 251
0.045 252
0.256 257
0.150
योग महायोग 0.451 7.609 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा तालाब की मुख्य एवं मायनर नहर के स्पिल चेनल के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2010
प्र. क्र. 2 - अ-82- वर्ष 2009-10-6566.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- झिरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.876 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
108/1
0.139
108/2
0.480
110/2
0.135
0.550
111/2
0.756
111/4
0.121
125/1
0.002
126/1
0.798
126/2
0.895
योग .. 3.876
(2) सार्वजनिक जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमहाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम , छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
2365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 5 - अ-82- वर्ष 2009-10-6567.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- ईसापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.687 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में. ) (2)
159/4
0.008
0.132
159/5
159/8
0.381
0.486
159/9
159/11 .
0.499
159/12
1.134
0.112
159/13
159/14
0.202
160
2.204
162
2.710
172/1
0.819
योग
8.687
(2) सार्वजनिक जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान) उपमहाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनन्द कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 31 अगस्त 2010
क्र. 999- भू-अर्जन- देपालपुर-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर .
(ख) तहसील- देपालपुर
(ग) ग्राम- खडी एवं बरोदापंथ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.646 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-खडी
231/1 पार्ट
0.138
0.020
231/2 पार्ट
231/3 पार्ट
0.125
0.048
238/1 पार्ट
0.036
93/5 पार्ट
0.111
99/1 पार्ट
0.063
99/2पार्ट
0.121
101 पार्ट
102 पार्ट
0.134
0.016
215 पार्ट
217/2 पार्ट
0.130
0.008
225/1 पार्ट
226/1 पार्ट
0.121
0.068
226/2 पार्ट
233 पार्ट
0.170
236 पार्ट
0.186
0.072
237/3 पार्ट
0.036
257/1 पार्ट
258/2 पार्ट
0.279 2366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(2)
258/3 पार्ट
0.206
258/4 पार्ट
0.081
258/5 पार्ट
0.093
259/1 पार्ट
0.138
योग. 2.400
ग्राम-बरोदापंथ
1/1 पार्ट
0.206
1/6 पार्ट
0.040
0.246
योग .
महायोग . 2.646
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम खडी तालाब निर्माण, नहर निर्माण एवं वेस्ट वियर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
इन्दौर, दिनांक 1 सितम्बर 2010
क्र. 3075 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- सांवेर
(ग) नगर/ग्राम- सांवेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
807 पार्ट
0.033
0.093
799/2, 800/2 पार्ट
796/2, 797/1/1 पार्ट
0.033
[भाग 1
(2)
(1)
0.001
695/2, 696/1/1 पार्ट
0.006
695/2, 696/1/1 पार्ट
695/2पार्ट
0.008
695/2पार्ट
0.006
योग.. 0.180
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इन्दौर, उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अन्तर्गत भूमि के अर्जन बाबद्.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3077- भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि क़ी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- सांवेर
(ग) नगर/ग्राम-जाख्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.146 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
4/1/2पार्ट
0.052
4/1/1 पार्ट
0.010
6/1/1 ख पार्ट
0.127
6/1/ 1 घ पार्ट
0.045
0.040
6/1/1 ( 1 ) पार्ट
6/2/2पार्ट
0.122
28/2/2 पार्ट
0.026
35/1 पार्ट
0.045
35/3 पार्ट
0.060
36 पार्ट
0.107 भाग 1 ]
2367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(2)
37/1 पार्ट
0.028
37/2पार्ट
0.028
37/3 पार्ट
0.056
0.044
38/1/1 पार्ट
38/1/2 पार्ट
0.044
0.072
43/1/1 पार्ट
0.043
42/2, 43/1/2 पार्ट
0.043
42/3, 43/1/3 पार्ट
44/1/3/1 पार्ट
0.016
0.002
44/2पार्ट
44/3 पार्ट
0.034
0.030
45/1/1 पार्ट
45/1/2पार्ट
0.072
योग .. 1.146
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है- इन्दौर, उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अन्तर्गत भूमि के अर्जन बाबद्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010
क्र. 10252 - दस - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- अनूपपुर
(ख) तहसील-जैतहरी
ग्राम- पपरौड़ी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-4.530 हेक्टर.
(घ)
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.040
107/1 (क) 1/1
0.040
107/1 (क) 1/2
0.081
107/1 (क) 1/3
0.364
107/1 (क)2
0.101
107/1 (ख)
107/2
0.053
0.081
108/2
0.040
134
0.825
144/3
0.020
147/1
0.547
147/2
0.219
148/1
0.223
148/2क
0.272
148/2ख
0.373
151/1क
151/1 ख
0.134
177/2
0.105
0.113
181/1
181/3
0.194
181/4
0.393
0.312
181/5
योग . 4.530
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बार्डर चेकपोस्ट निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे पट का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1
राज्यशासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010
क्र. एफ- 25-43-2010- दस -3. चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग ( 1 ) , दिनांक 12 जनवरी 1968 प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3925-1335 - दस , दिनांक 2 मई 1967 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.
और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.
अतएव , भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-
अनुसूची
जिला- सतना, तहसील-मझगंवा, वनमंडल-सतना ( सामान्य ) वन परिक्षेत्र-मझगंवा
क्र.
वन का नाम
वनखण्ड कानाम
ग्राम का नाम
पुराना खसरा
भूमिका वर्तमान स्वरूप
(1) (2) (3)
(4)
क्र. (5) 1
1
अमुआ ( 1 ) संरक्षित
अमुआ
प.ह.नं.49
वन
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 भाग
13 भाग
19 भाग
21 भाग,
22
23
24 क्षेत्रफल
सीमाऐं नया खसरा क्र.
क्षेत्रफल (एकड़
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
में)
(6) (7)
(8)
(9)
4.00
1
1.619 उत्तर- ग्राम रसोईया की सीमा, 1.25
2
0.506
1.60
3
0.648
खसरा नम्बर 6 , 10 एवं चमरौहा नाला के रूप में.
70.00
4
28.329
0.08
5
0.032
30.00
6
12.141.
0.39
7
0.158
60.00
8
24.282
62.20
9
25.172
42.00
10
16.997
0.38
11
0.154
पूर्व- ग्राम पचौहा एवं अधराखोह ग्राम की सीमा, ग्राम बिजहरी की सीमा एवं मुनारा क्र. 111/4 से 119/12 तक. दक्षिण-अमुआ वनखण्डके मुनारा क्र. 119/12 से 124/5 तक एवं कुशियरा , भटहा ग्राम की सीमा.
32.45
12भाग 13.132
0.07
13 भाग 0.028
24.55
19 भाग 9.935
पश्चिम-अमुआ ग्राम की सीमा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 138/12से 161/24 तकं.
19.25
21 भाग 7.790
1.55
22
0.627
4.00
23
1.619
0.82
24
0.332 भाग 1 ]
2369
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8)
(9)
25
0.40
25
0.162
26
0.16
26
0.065
27
1.18
27
0.478
28
0.23
28
0.093
2.70
29
29
1.093
1.15
30
30
0.465
0.80
31
31
0.324
32
2.80
32
1.133
33
3.75
1.518
33
34
0.25
34
0.101
12.80
35
5.180
35
36
36
0.328
0.81
4
37
5.30
2.145
37
38
5.85
38
2.368
39
0.30
39
0.122
40
2.49
40
1.008
41
1.55
41
0.627
42
1.06
42
0.429
43
1.10
43
0.445
44
0.45
44
0.182
45
1.90
45
0.769
46
3.21
46
1.299
47
47
0.48
0.194
2.80
48
48
1.133
49
2.50
49
1.012
50
0.50
50
0.202
51
1.09
51
0.441
0.45
52
52
0.182
53
8.25
53
3.339
54
0.10
54
0.040
4.30
55
55
1.740
56
0.42
56
0.170
0.50
57 भाग
0.202
57 भाग
0.35
59भाग
0.142
59 भाग
60 भाग 0.10
0.040
60 भाग
0.20
62भाग
0.081
62भाग
63
63
0.58
0.235
64
1.90
64
0.769
65 भाग 0.40
65 भाग 0.162
15.40
81 भाग
81 भाग 6.232
82भाग 0.25
0.101
82भाग
0.10
113 भाग
-113 भाग 0.040
116 भाग 0.67
0.271
116 भाग
127 भाग 0.96
127 भाग 0.389
128 भाग 0.65
130 भाग 0.263
0.25
130 भाग
130 भाग 0.101
380 भाग 0.07
0.028
380 भाग 2370
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6) (7)
(8)
(9)
382 भाग 314.00
382 भाग 127.074
383
0.50
383
0.202
384
50.50
384 20.437
385
1.25
385
0.506
386 भाग 108.50
386 भाग 43.909
योग .. 922.85
373.472
2
महापार
6.81
1 भाग
अमुआ
1 भाग
2.756
संरक्षित वन
7 भाग
1.75
7 भाग 0.708
8
0.02
8
0.008
9
0.26
9
0.105
उत्तर- ग्राम रसोईया की सीमा , खसरा नम्बर 26 , 34, 33 , 31 , 30 , 28 , 16 , 12 तथा नाला.
10
0.89
10
0.360
11
0.42
11
0.170
12
5.68
12
2.299
पूर्व- रसोइया, अमुआ ग्राम की सीमा तथा वनखण्डके मुनारा क्रमांक 161/24 तक.
1.70
13 भाग
13भाग 0.688
1.80
27 भाग
27 भाग 0.729
28
29.87
28
12.088
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 161/24 से मुनारा क्रमांक 165/4 तक.
29
0.53
29
0.215
30
2.52
30
1.020
31
0.51
31
0.206
पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 165/4 से 170/1 तक तथा पिपरहाई ग्राम की सीमाः
32
6.80
32
2.752
7.51
33 भाग
33 भाग 3.039
34
7.55
34.
3.056
35
0.23
35
0.093
36
36
2.66
1.076
37
4.91
37
1.987
5.10
38 भाग
38 भाग 2.064
39 भाग 0.08
39 भाग 0.032
87.60
योग ..
35.451
3
1 भाग 24.15
अमुआ
1 भाग 9.773
संरक्षित वन
बीरपुर प.ह.नं.32
15 भाग 0.25
15 भाग 0.101
उत्तर- छतहरी ग्राम की सीमा तथा खसरा क्रमांक 26.
0.75
16 भाग
16 भाग 0.304 पूर्व- मुनारा क्र . 196/1 से 198/3 तक.
25.15
योग ..
10.178 दक्षिण- मुनारा क्र . 198/3 से 201/6 तक. पश्चिम -ग्राम नडोर की सीमा.
4
49
अमुआ
0.90
49
0.364
संरक्षित वन
50
नडोर प.ह.नं .32
0.91
50
0.368
उत्तर- ग्राम छतहरी की सीमा. पूर्व- ग्राम छतहरी की सीमा .
51
12.40
51
5.018
52भाग 76.40
52ग्राम 30.919
53
1.90
53
0.769
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 202/1 से 204/3 तक तथा ग्राम वीरपुर की सीमा.
54
1.65
54
0.668
94.16
38.106
योग .
पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 204/3 से 211 तक तथा सरभंगा वनखण्ड की सीमा.
2371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(3)
(5) (6) (1) (2)
(4)
16.37
1 5
छतहरी संरक्षित
अमुआ
2
23.70
प.ह.नं.32
वन
22.16
3
4
25.44
15.00
5
23.50
6
31.50
7
33.50
8
1.00
9
12.50
10
22.50
11
22.69
12भाग
0.60
13 भाग
0.78
14 भाग
10.90
23 भाग
16.50
24 भाग
5.05
25
27.99
26 भाग
1.44
27 भाग
0.40
58 भाग
1.47
120 भाग
1.49
122 भाग
24.35
123 भाग
14.26
124
2.60
125
2.60
126
127
2.22
2.43
128
0.53
129
0.54
130
7.10
131
2.56
132
2.62
133
0.04
134
0.95
135
3.16
136
2.07
137
0.53
138
1.68
139
2.55
140
7.00
141
0.40
142
5.80
143
(9 )
(8)
(7)
उत्तर- उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा 6.625
1
पूर्व
9.591
2
8.968
3
-पिपरहाई ग्राम की सीमा तथा खसरा नम्बर 23 एवं मुनारा क्र. 181/1 से 196/1 तक.
4
10.295
दक्षिण- वीरपुर ग्राम की सीमा 6.070
5
9.510
6
7
12.748
पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 202/1 से तथा नडोर ग्राम कीसीमा.
13.557
8
0.405
9
5.059
10
9.106
11
9.183
12भाग
0.243
13 भाग
0.316
14 भाग
4.411
23 भाग
24 भाग 6.678
2.044
25
11.327
26 भाग
0.583
27 भाग
0.162
58 भाग
0.595
120भाग
0.603
122 भाग
9.854
123 भाग
5.771
124
1.052
125
1.052
126
127
0.898
0.983
128
0.214
129
130
0.219
2.873
131
1.036
132
1.060
133
0.016
134
0.385
135
1.279
136
0.838
137
138
0.214
0.680
139
1.032
140
2.833
141
142
0.162
2.347
143 2372
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
0.36
144
6.63
145
0.34
146
1.05
147
9.00
148
3.80
149
150
0.66
151
2.35
2.50
152
1.17
153
154
5.80
0.70
155
0.55
156
2.00
157
1.43
158
159
2.81
160
0.36
0.70
161
3.39
162
1.03
163
3.20
164
0.25
165
0.10
166
167
0.48
168
0.93
169
0.75
170
0.08
0.45
171
2.33
172
22.50
173
174
1.05
1.20
175
0.50
176
177
9.50
22.00
178
29.00
17.9
22.50
180
31.00
181
31.50
182
31.50
183
1.50
184
योग .. 661.42
[भाग 1 (7)
(8)
(9)
144
0.146
2.683
145
146
0.138
147
0.425
148
3.642
149
1.538
150
0.267
151
0.951
152
1.012
0.473
153
154
2.347
0.283
155
156
0.223
157
0.809
158
0.579
159
1.137
160
0.146
161
0.283
162
1.372
163
0.417
1.295
164
165
0.101
166
0.040
167
0.194
0.376
168
169
0.304
170
0.032
171
0.182
0.943
172
173
9.106
0.425
174
175
0.486
176
0.202
177
3.845
8.903
178
179
11.736
180
9.106
12.546
181
182
12.748
183
12.748
184
0.607
267.673 भाग 1 ]
2373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
6
1
संरक्षित
24.00
पिपरहाई
अमुआ
26.10
प.ह.नं .32 वन
2
3
29.00
0.20
4
5
18.00
6
23.50
11.90
7
20.00
8
9
0.72
10
15.10
6.31
11 भाग
12भाग 0.18
3.42
13 भाग
20 भाग 8.49
21
32.30
22
43.80
23
2.08
24 भाग 9.85
0.50
53 भाग (8)
(9)
(7)
1
9.713
2
10.563
3
11.736
उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा तथा छतहरी ग्राम की सीमा के खसरा क्र. 183 , 182 .
4
पूर्व- रसोईया ग्राम की सीमा.
0.08.1
5
7.284
6
9.510
7
4.816
दक्षिण- मुनारा क्र.177/1 से 185/ 5 तक तथा खसरा नम्बर 24, 20 और 12 की सीमा.
8
8.094
9
0.291
पश्चिम- छतहरी ग्राम की सीमा एवं खसरा नम्बर 123.
10
6.110
2.554
11 भाग
12भाग 0.073
1.384
13 भाग
3.436
20 भाग
21
13.072
22
17.726
23
0.842
24 भाग 3.986
0.202
53भाग
योग .. 275.45
7
1
191.50
रसोइया
अमुआ
प.ह.नं. 49
संरक्षित वन
2
400.50
3
180.00
4
0.68
5
2.90
6
0.16
7
19.40
280.98
8 भाग
0.20
9
10
0.24
4.35
11
12
3.08
1.00
13
14
1.09
15
0.18
3.19
16
17
0.28
1.33
18
0.37
19
20
1.51
21
5.80
22
1.02
3.27
23 111.473
1
77.499 उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा.
2
162.080
72.845
3
पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा खसरा नम्बर एक.
4
0.275
5
1.174
दक्षिण-ग्राम झुलना, पचौड़ा की सीमा एवं चमरौहा नाला.
6
0.065
7
7.851
8 भाग 113.711
0.081
9
पश्चिम-ग्राम महापार की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा तक. क्रमांक 170/1 से 177/1 10
0.097
11
1.760
12
1.246
13
0.405
14
0.441
15
0.73
द-( आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 65/2, 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79/2 , 81/2एवं 82/2 का कुल रकबा 15.750 हे . को छोड़कर ).
16
1.291
17
0.113
18
0.538
उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/ 1 से द/ 15 एवं द/ 15 से द/ 13 तक.
19
0.150
20
0.611
21
2.347
पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/13 से द/ 5 तक कृत्रिम वन सीमा.
22
0.413
23
1.323
दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/ 5 से द/2 तक कृत्रिम वन सीमा.
2374
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(4)
(6) (2)
(3)
(5) (1)
0.07
24
0.04
25
1.62
26
0.33
27
3.96
28
1.42
29
0.13
30
10.00
31
32
1.03
118.82
33
38.68
34
0.17
35
10.00
36
0.53
37
3.25
38
276.14
39
3.18
40
3.18
41
52.50
42
10.15
43
2.83
44
0.05
45
0.89
46
0.12
47
1.36
48
0.07
49
50
2.09
1.97
51
0.83
52
0.37
53
0.90
54
55
1.67
0.07
56
10.27
57
1.07
58
4.78
59
620.22
60
719.00
61
315.90
62
58.50
63
6.77
64
64.80
65 भाग
58.00
66
58.00
67
(9)
(8)
(7)
0.028
24
0.016
25
0.656
26
पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/2 से 1 तक एवं अमुआ से मानिकपुर मार्ग.
0.134
27
1.602
28
0.575
29
0.053
30
4.047
31
0.417
32
33
48.086
15.654
34
35
0.069
36
4.047
0.214
37
1.315
38
111.752
39
40
1.287
1.287
41
21.246
42
43
4.108
1.145
44
0.020
45
0.360
46
47
0.049
0.550
48
0.028
49
50
0.846
51
0.797
52
0.336
53
0.150
54
0.364
55
0.676
56
0.028
57
4.156
58
0.434
1.934
59
251.000
60
290.975
61
127.842-
62
23.675
63
2.740
64
26.224
65 भाग
23.472
66
23.472
67 भाग 1 ]
2375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(3)
(6) (1) (2)
(4) (5)
0.64
68
2.05
69
5.90
70
195.50
79 भाग
14.00
80
26.50
81 भाग
400.00
82 भाग
270.80
83
139.50
84
108.50
85
186.80
86
29.40
87
0.50
88
0.60
89
90
4.02
4953.46
योग..
1.70
1
8
पचौंहा
अमुआ
38.50
2
संरक्षित वन
प.ह.नं. 49
3
42.50
21.70
4
0.60
5
2.33
6
7
0.14
0.74
8
1.80
9
92.17
10
11
6.53
1.77
12
14.60
13
14
0.46
15
0.58
21.02
16
13.28
17
0.63
18
6.20
19
0.24
20
10.50
21
22
90.00
4.70
23
24
0.42
(9)
(7)
(8)
68
0.259
0.829
69
2.387
70
79.117
79 भाग
5.666
80
10.724
81 भाग
82भाग 161.878
109.591
83
56.455
84
85
43.909
86
75.597
11.898
87
0.202
88
0.243
89
1.627
90
2004.638
1
0.688 उत्तर- ग्राम रसोईया की सीमा.
2
15.581 पूर्व- ग्राम अधराखोह की सीमा.
3
17.199 दक्षिण- ग्राम अमुआ की सीमा.
4
8.782 पश्चिम- ग्राम अमुआ की सीमा.
5
0.243
6
0.943
7
0.057
8
0.299
9
0.728
10
37.300
11
2.643
0.716
12
13
5.909
0.186
14
15
0.235
8.507
16
17
5.374
18
0.255
19
2.509
0.097
20
4.249
21
36.422
22
23
1.902
0.170
24
150.995
योग .. 373.11
2376
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 (2)
(1)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(8)
(9) 9
छापर
संरक्षित
1
22.15
1
8.964
अमुआ
उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा.
प.ह.नं. 51
वन
2
39.00
2
15.783 पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा
3
20.80
3
8.418 दक्षिण- ग्राम कुलकडिया की सीमा
4
0.60
4
0.243
5
5.98
5
2.420
पश्चिम-ग्राम कुलकडिया की सीमा.
6
18.75
6
7.588
7
11.28
7
4.565
8
1.62
8
0.656
9
0.04
9
0.016 .
10
0.30
10
0.121
0.80
11
11
0.324
12
0.09
12
0.036
13
6.85
2.772
13
14
0.84
14
0.340
15
0.14
15
0.057
16
1.20
16
0.486
17
0.05
17
0.020
18
6.19
18
2.505
19
0.21
19
0.085
20
1.53
20
0.619
21
0.52
21
0.210
22
3.53
22
1.429
23
1.20
23
0.486
24
0.10
24
0.041
25
5.78
25
2.339
26
26
4.10
1.659
27
0.38
27
0.154
28
1.85
28
0.749
29
3.30
29
1.335
30
39.65
30
16.046
31
4.16
31
1.684
32
23.07
32
9.336
33
6.12
33
2.477
34
0.43
34
0.174
35
3.53
35
1.429
36
2.54
36
1.028
37
1.49
37
0.603
38
0.30
38
0.121
39
28.16
39
11.396
40
0.16
40
0.065
41
2.70
41
1.093
5.27
42
42
2.133
43
2.64
43
1.068
44
1.15
0.465
44
2.07
45
45
0.838 भाग 1 ]
2377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(6) (2)
(3)
(5)
(1)
(4)
0.17
46
0.62
47
2.72
48
0.23
49
50
2.82
51
0.59
0.05
52
53
0.11
54
1.04
55
0.96
56
0.12
57
0.94
58
0.45
0.63
59
0.31
60
61
0.58
62
0.16
0.60
63
0.58
64
65
0.42
0.18
66
67
0.19
0.70
68
0.16
69
1.50
70
71
0.69
72
0.19
0.22
73
0.06
74
0.89
75
0.45
76
77
0.30
78
0.12
1.13
79
0.09
80
3.57
81
0.83
82
1.45
83
0.43
84
85
1.57
86
0.94
0.87
87
88
2.07
89
0.10
0.13
90
(8)
(9)
(7)
46
0.069
47
0.251
48
1.101
49
0.093
1.141
50
0.239
51
52
0.020
0.045
53
0.421
54
55
0.389
0.049
56
57
0.380
58
0.182
0.255
59
0.125
60
0.235
61
0.065
62
63
0.243
0.235
64
0.170
65
0.073
66
67
0.077
0.283
68
0.065
69
70
0.607
71
0.279
0.077
72
73
0.089
0.024
74
0.360
75
76
0.182
0.121
77
0.049
78
0.457
79
0.036
80
1.445
81
0.336
82
0.587
83
0.174
84
0.635
85
0.380
86
0.352
87
0.838
88
0.041
89
90
0.053 2378
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(8)
(9)
91
1.06
91
* 0.429
92
0.31
92
0.125
93
0.23
93
0.093
0.98
94
94
0.397
95
0.33
95
0.134
96
4.27
96
1.728
0.30
97
97
0.121
1.81
98 °
98
0.732
99
0.68
99
0.275
100
0.37
100
0.150
101
0.28
101
0.113
102
0.05
102
0.020
103
0.74
103
0.299
1.15
104
104
0.465
105
0.19
0.077
105
106
1.76
106
0.712
107
0.09
107
0.036
108
0.13
108
0.053
109
1.57
109
0.635
0.59
110
110
0.239
111
0.18
111
0.073
112
0.02
112
0.008
113
2.88
113
1.166
335.52
योग ..
135.783
10.
1
868.00
1
351.274
अमुआ
संरक्षित
उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा.
कुलकड़िया प.ह.नं. 51
वन
2
935.95
2
378.774
3
168.15
3
68.049
पूर्व- उत्तरप्रदेश की सीमा एवं ग्राम ओरमानी, छापर की सीमा.
4
60.80
4
24.605
5
0.60
5
0.243
6
6
4.35
1.760
7
58.30
7
23.593
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11/1 से 28/18 तक तथा ग्राम पॉती, प्रतापपुर की ग्राम सीमा.
8
183.00
8
74.059
0.09
9
9
0.036
10.
2.85
10
1.153
11
110.00
111
44.516
पश्चिम- ग्राम बटेहरा , झुलना, रसोइया की ग्राम सीमा वनखण्डके मुनारा क्र. 64/ 10से 70/1 तक.
12
6.60
12
2.671
13
13
0.23
0.093
14
20.25
14
8.195
15
16.20
6.556
15
25.60
16
16
10.360
17
1.12
0.453
17
18
0.27
0.109
18
19
19
0.05
0.020
20
1.39
20
0.562 भाग 1 ]
2379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(5) (6) (1)
(3) (4)
42.20
21
22भाग 45.55
4.39
23
2.90
24
25
0.34
26
9.52
0.12
27
0.20
28
1.92
29
30
0.11
3.35
31
1.15
32
0.50
33
0.03
34
6.26
35
0.94
36
0.15
37
1.41
38
0.45
39
1.11
40
41
0.12
2.12
42.
43
0.11
0.09
44
45
0.71
46
0.07
47
0.49
0.06
48
49
0.09
1.25
50
1.32
51
52
0.03
53
3.97
54
0.67
0.04
55
56
0.86
1.26
57
0.42
58
5.50
59
1.05
60
12.78
61
1.03
62
1.56
63
1.22
64
0.02
65
(9)
(7)
(8)
17.078
21
22 भाग 18.433
1.776
23
24
1.173
25
0.137
3.852
26
0.048
27
0.080
28
29
0.777
30
0.044
1.355
31
32
0.465
33
0.202
0.012
34
35
2.533
0.380
36
0.060
37
0.570
38
0.182
39
40
0.449
41
0.048
0.857
42
43
0.044
0.036
44
45
0.287
46
0.028
47
0.198
0.024
48
0.036
49
0.506
50
0.534
51
0.012
52
53
1.607
0.271
54
0.016
55
0.348
56
57
0.510
0.170
58
59
2.226
0.425
60
61
5.172
62
0.417
0.631
63
0.493
64
0.008
65 2380
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(6) (2)
(3)
(4) (5) (1)
1.35
66
1.15
67
0.21
68
0.04
69
0.55
70
0.02
71
4.14
72
2.27
73
1.18
74
1.96
75
76
5.34
0.62
77
78
0.44
4.37
79
0.17
80
63.70
81
2.42
82
83
1.10
3.77
84
0.13
85
0.95
86
0.02
87
0.02
88
0.75
89
0.50
90
1.78
91
0.08
92
2.79
93
0.85
94
13.00
95
2.07
96
24.44
97
201.70
98
3.55
99
1.36
100
9.85
101
117.85
102
30.50
103
10.00
104
6.50
105
13.45
106 भाग
0.15
107 भाग
5.79
119 भाग
3.75
135 भाग
25.70
136 (7)
(8)
(9)
0.546
66
67
0.465
0.085
68
0.016
69
0.222
70
71
0.008
72
1.675
73
0.918
0.477
74
75
0.793
2.161
76
77
0.250
78
0.178
1.768
79
0.068
80
25.779
81
82
0.979
83
0.445
84
1.525
85
0.052
86
0.384
87
0.008
0.008
88
0.303
89
0.202
90
0.720
91
92
0.032
93
1.129
94
0.344
95
5.261
96
0.837
9.890
97
81.627
98
1.436
99
100
0.550
101
3.986
47.693
102
12.343
103
4.047
104
2.630
105
5.443
106भाग
0.060
107 भाग
2.343
119 भाग
1.517
135 भाग
10.400
136 भाग 1 ]
2381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(4) (5) (6)
(3)
137 भाग 17.58
0.25
138 भाग
0.10
157 भाग
1.06
159 भाग
4.00
161 भाग
0.12
174 भाग
0.15
179 भाग (7)
(8)
(9)
137 भाग 7.114
0.101
138 भाग
0.040
157 भाग
0.429
159 भाग
1.619
161 भाग
0.048
174 भाग
0.060
179भाग
182 भाग 26.28
183
1.40
184
3.16
185
0.59
0.40
186
187
1.30
188
0.74
189
1.40
190
0.75
191
1.03
192
0.30
193
2.85
194
1.27
195
8.62
40.00
196
197
0.98
0.52
198
199
0.83
200
1.10
0.30
201
202
1.48
0.10
203
204
1.22
0.40
205
206
56.30
207
2.70
2.25
208
209
13.90
4.40
210 भाग
211
0.79
212
3.12
0.79
213 भाग
216 भाग 6.23
217 भाग 3.16
218
0.16
219
1.47
220 भाग 4.14
222 भाग 0.60 182भाग 10.635
183
0.566
184
1.279
185
0.238
186
0.161
0.526
187
188
0.299
0.566
189
190
0.303
191
0.417
192
0.121
193
1.153
0.514
194
195
3.488
16.187
196
0.396
197
0.210
198
199
0.336
200
0.445
201
0.121
202
0.599
203
0.040
204
0.493
205
0.161
206
22.784
207
1.092
208
0.910
5.625
209
1.780
210 भाग
0.319
211
212
1.262
0.319
213 भाग
2.521
216 भाग
1.278
217 भाग
218
0.064
0.595
219
1.675
220 भाग
0.243
222 भाग 2382
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(6) (2)
(3)
(4) (5) (1)
0.20
24.1 भाग
242 187.70
3603.76
योग ..
1
2.70
संरक्षित
11
बटहरा
अमुआ
2
47.50
वन
प.ह.नं. 51
0.30
3
37.50
4
0.60
5 भाग
0.08
6
41.80
7 भाग
2.86
8 भाग
19.50
11 भाग
17 भाग 1.52
6.55
19 भाग
2.51
20 भाग
32.32
21 भाग
0.50
28 भाग
3.35
.36 भाग
2.71
49भाग
6.77
50 भाग,
0.93
51
0.25
52
5.30
53.
(8)
(9)
(7)、
0.081
241 भाग
75.961
242
1458.422
1
अ-
1.093
19.223
2
उत्तर- ग्राम कुलकडिया की सीमा.
0.121
3
पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा 4
15.176
0.243
5 भाग
0.032
6
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 70/1 से 78/9 तक एवं ग्राम प्रतापपुर कुलकडिया की सीमा.
16.916
7 भाग
1.157
8 भाग
पश्चिम-ग्राम कुलकडिया की सीमा.
7.892
11 भाग
0.615
17 भाग
2.651
19 भाग
ब-
1.015
20 भाग
उत्तर- वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 59/5 से 64/10.
13.080
21 भाग
0.202
28 भाग
पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा 1.356
36 भाग
दक्षिण- ग्राम प्रतापपुर व कडरोही कीसीमा.
1.097
49 भाग
2.739
50 भाग
पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 55/1 से 59/5.
0.376
51
52
0.101
2.145
53
87.389
योग .. 215.94
0.40
1
संरक्षित
12 अमुआ झुलना
0.30
2
वन
प.ह.नं. 49
3
13.60
13.70
4
0.16
5
148.35
6 भाग
54.40
7
0.54
8
9
78.00
12.20
10
0.16
11
1.07
12
0.40
13
23.10
14
15
0.10
5.65
16
0.20
17 भाग
0.14
20 भाग 0.162
1
अ-
0.121
2
5.504
3
उत्तर- ग्राम रसोईया , कुलकडिया कीसीमा.
4
5.544
5
0.065
60.036
पूर्व- ग्राम कुलकडिया की सीमा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 79/1 से 90/12 तक.
6 भाग
22.015
7
0.219
8
31.566
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 90/12 से 95/17 तक एवं ग्राम मौहरिया की सीमा.
9
4.937
10
0.065
11
0.433
12
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 108 तक एवं ग्राम अधराखोह तथा बिजहरी की सीमा.
13
0.162 ब-
9.348
14
0.040
15
उत्तर- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 50/5 से 52/1 .
2.287
16
पूर्व- ग्राम कडरोही की सीमा 0.081
17 भाग
0.057
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46/1 ले 47/2 .
20 भाग भाग 1 ]
2383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(3)
(1) (2)
(6)
(4) (5)
19.55
70 भाग
0.95
75 भाग .
0.35
79 भाग
0.18
83 भाग
5.60
105 भाग
5.42
108 भाग
2.42
109 भाग
31.60
110
7.10
111
0.80
112
113
0.66
0.40
114
4.52
115
5.52
116
10.00
117 भाग
4.46
121 भाग
27.07
151 भाग
479.07
योग ..
13
ओरमानी
1
0.35
संरक्षित
अमुआ
वन
2
50.45 प.ह.नं. 51
3.32
4
5
1.57
27.42
6
1.95
7
2.76
8
9
4.16
1.54
10
71.84
11
12
45.38
13
0.37
14
1.95
9.58
15
0.75
16
17
7.25
30.40
18
0.40
19
20
0.03
21
5.60
22
6.36
2.25
23
(7)
(8)
(9)
7.912
70 भाग
पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47/2से 50/5 .
0.384
75 भाग
79 भाग 0.142
0.073
83 भाग
2.266
105 भाग
2.193
108 भाग
0.979
109 भाग
12.789
110
111
2.873
112
0.324
113
0.267
114
0.162
115
1.829
116
2.235
4.047
117 भाग
1.805
121 भाग
10.955
151 भाग
193.877
1
0.142
2
20.417
उत्तर- उत्तर प्रदेश की सीमा तथा ग्राम कुलकडिया की सीमा.
4
1.344 पूर्व- उत्तर प्रदेश की सीमा 5
0.635
6
11.096
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 1/1 से 10/10 तक.
7
0.789
1.117
8
पश्चिम-ग्राम कुलकडिया की सीमा.
9
1.684
10
0.623
11
29.073
18.365
12
अ-( आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 52/2 व 61/2 का अंश भाग कुल रकबा 0.890 हे. को छोड़कर) .
13
0.150
14
0.789
15
3.877
उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/4 से ए/3 तक कृत्रिम वन सीमा.
0.304
16
17
2.934
पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/ 3 से ए/2 तक कृत्रिम वन सीमा.
12.303
18
0.162
19
20
0.012
दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/ 2 से ए/ 1 तक कृत्रिम वन सीमा.
21
2.266
22
2.574
23
0.911
पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/ 1 से वनखण्ड के मुनारा क्र. 8/8 तक एवं कृत्रिम रेखा 2384
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(8)
(9)
24
0.90
24
0.364
25
3.69
25
1.493
मुनारा क्र. ए/4 से वनखण्ड मुनारा क्रमांक 9/9 तक.
26
57.59
26
23.306
27
9.40
27
3.804
28
0.37
28
0.150
ब-( आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 77 का कुल रकबा 1.477 हे. को छोड़कर) .
29
1.70
29
0.688
30
0.06
30
0.024
उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/8 से ब/6 तक.
31
1.15
31
0.465
32
0.27
32
0.109
33
1.76
33
पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/6 से ब/4 तक कृत्रिम वन सीमा.
0.712
34
0.08
34
0.032
35
0.29
35
0.117
36
1.78
36
0.720
दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/4 से ब/2 तक कृत्रिम वन सीमा.
37
0.15
37
0.061
38
1.26
38
0.510
39
0.40
पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ब/2 से ब/1 व ब/ 1 से ब/8 तक कृत्रिम वन सीमा.
39
0.162
40
0.55
40
0.223
41
3.36
41
1.360
-(आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 3 काकुल रकबा 3.169 हे . को छोड़कर) .
42
0.06
42
0.024
43
2.45
43
0.992
44
1.70
44
0.688
उत्तर- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/4 से स/3 तक.
45
0.16
45
0.065
46
4.22
46
1.709
47
0.02
47
0.008
48
0.13
48
0.053
0.15
51 भाग
0.061
51 भाग
पूर्व- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/3 से स/2तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/2 से स/ 1 तक कृत्रिम वनसीमा.
10.00
52भाग
52भाग 4.047
2.60
61 भाग
61 भाग 1.052
70
1.97
70
0.798
पश्चिम- कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/1 से स/4 तक कृत्रिम वनसीमा.
71
1.64
71
0.664
72
0:50
72
0.202
73
1.10
73
0.446
74
0.16
74
0.065
75
0.13
75
0.053
76
0.10
76
0.040
78
0.16
78
0.065
79
12.24
79
4.954
12.50
82भाग
5.059
82भाग
योग .. 412.43
166.908 भाग 1 ]
2385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(3)
(2)
(4) (5)
(7)
(6)
(8)
(9) पांती
14
संरक्षित
14भाग 0.20
0.081
14भाग
अमुआ
प.ह.नं. 51
वन
0.25
0.101
उत्तर- ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा नाला.
15 भाग
15 भाग
16 भाग 1.07
16 भाग
पूर्व- ओरमानी ग्राम की सीमा
0.433
1.52
0.615
योग ..
दक्षिण-वनखण्ड मुनारा क्र. 10/10 से 11/1 तक.
पश्चिम-ग्राम कुलकडिया कीसीमा तथा नाला.
15
1
संरक्षित
36.30
अमुआ प्रतापपुर
14.690. 1
प.ह.नं. 51
वन
2 भाग
0.13
2भाग
0.053
उत्तर- नाला एवं ग्राम कुलकडिया की सीमा.
2.05
4भाग
4भाग
पूर्व- मुनारा 28/18 से 34/6 तक
0.830.
3.10
5 भाग
5 भाग 1.254
0.30
0.121
111 भाग
111 भाग
दक्षिण- मुनारा क्र. 34/6 से 40/12 तक.
81.19
32.857
163 भाग
163 भाग
49.805
योग.. 123.07
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 40/12 एवं कड़रोहीकी सीमा.
16
11 भाग 18.15
11 भाग 7.345
संरक्षित
कड़रोही
अमुआ
प.ह.नं. 51 वन
12
0.26
12
0.105
उत्तर- वनखण्ड का मुनारा क्र. 52/1 से 54/3 तक.
13
13
8.37
3.387 पूर्व- ग्राम बटेहरा की सीमा.
14
9.92
14
4.015
15
15
0.29
0.117
16 भाग 44.60
16 भाग 18.049
दक्षिण- ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा क्र. 40/12 से 43/3 तक
0.50
17 भाग
0.202
17 भाग
0.30
52भाग
52भाग
0.122
82.39
33.342
पश्चिम- वनखण्डके मुनारा क्र. 43/ 3से45/5 तक एवं ग्राम झुलना कीसीमा.
योग ..
17
बरौं
1.12
14भाग
0.453
संरक्षित
14भाग
अमुआ
उत्तर-ग्राम मौहरिया की सीमा प.ह.नं. 50 वन
0.08
16 भाग
16 भाग 0.032
1.20
0.485
योग ..
पूर्व- खसरा नम्बर 14 एवं 16 एवं मुनारा क्र. 96/1 से 97/2
दक्षिण-ग्राम मौहरिया की सीमा पश्चिम-ग्राम मौहरिया की सीमा 18
0.07
मौहरिया संरक्षित
1
1
0.028
अमुआ
उत्तर- ग्राम झुलना की सीमा तथा प.ह.नं. 50
वन
2
0.37
2
0.150
3
15.93
3
6.446
वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 107/10से 108/11 तक.
4
0.56
4
0.227 पूर्व- वनखण्ड के मुनारा क्र. 95/17
5 भाग
0.10
5 भाग 0.041
6भाग
0.27
6 भाग 0.109
से 98/1 तक एवं ग्राम बरौ कीसीमा.
2386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
7 भाग
5.96
39 भाग 4.09
40 भाग 42.15
41 भाग 1.30
76 भाग 0.80
71.60
योग ..
19
बिजहरी संरक्षित
अमुआ
1
21.00 प.ह.नं. 49 वन
2
0.70
3 भाग
1.25
16 भाग 2.50
17 भाग 1.67
54भाग 1.60
55 भाग 2.60
योग .. 31.32 20
संरक्षित
अमुआ कुसियरा
1 भाग
4.14 प.ह.नं. 49. वन
2 भाग 21.00
योग .. 25.14 21
भटहा संरक्षित
9 भाग 18.80 अमुआ
प.ह.नं. 48
वन
योग ..
18.80
महायोग ..
12794.96
[ भाग 1 (7)
(8)
(9)
7 भाग
2.412
39 भाग 1.655
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 98/ 1 से 101/4 तक.
40 भाग 17.058
0.526
.41 भाग
76 भाग 0.324
पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 101/4 से 107/10 तक एवं ग्राम बिजहरी की सीमा.
28.976
1
8.499 उत्तर- ग्राम अधराखोह की सीमा 2
0.283
3 भाग
0.506
पूर्व- नाला एवं ग्राम झुलना की सीमा.
16 भाग 1.012
17 भाग 0.676
दक्षिण- मुनारा क्र . 108/1 से 111/ 4तक.
54भाग 0.647 पश्चिम-अमुआ ग्राम की सीमा.
1.052
55 भाग
12.675
1 भाग
1.675 उत्तर- अमुआ, बिजहरी ग्राम की सीमा एवं मुनारा क्र. 137/1 .
2 भाग
8.499
10.174
पूर्व- मुनारा क्र. 126/4 से 128/2 तक.
दक्षिण- मुनारा क्र. 128/2 से 130/ 4 तक.
पश्चिम-ग्राम भटहा की सीमा.
9 भाग 7.608
उत्तर-- वनखण्डके मुनारा क्र. 135/ 5से 136/6 तक.
पूर्व- ग्राम कुशियरा की सीमा 7.608
दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 130/4 से 132/2 तक.
5178.045 पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्र. 132/2से 135/5 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शर्मा , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010
क्रमांक एफ - 25-43-2010- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-43-2010- दस 3, दिनांक 27 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शर्मा , अपर सचिव.
भाग 1 ]
2387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
Bhopal , the 27th August 2010
No. F - 25-43-2010- X-3.- WHEREAS , by this department notification No. 3925-1335-10 dated 2nd May 1967 published in the Madhya Pradesh Gazette Part I ,dated 12th January 1968 , the State Government had under section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927 ) , declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved forest ,
AND, WHEREAS , all claims relating to the same have been disposed off by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
District- Satna, Division- Satna ( Territorial ) , Tehsil- Majhgawan , Range-Majhgawan
S. No.
Name of Forest
Name of Village (3)
(1)
Name of Forest Block (2)
Present Category ofLand (4)
Old Khasra No. (5)
(6)
1
Amuaa Amuaa Protected 1
4.00
Patwari
2
Forest
1.25
halka 49
3
1.60
70.00
4
0.08
5
30.00
6
7
0.39
8
60.00
9
62.20
42.00
10
11
0.38
32.45
12 part
0.07
13 part
24.55
19 part
19.25
21 part
22
1.55
23
4.00
24
0.82
25
0.40
26
0.16
27
1.18
28
0.23
29
2.70
30
1.15
31
0.80
32
2.80
33
3.75
34
0.25
35
12.80
36
0.81
Area
Boundaries
Area in Acre
Area ( in Hectare)
New Khasra No. (7)
(8)
(9)
1
1.619
2
0.506
3
0.648
4
28.329
North-Boundary of village Rasoiya Khasra No. 6 , 10 and Chamrauha Nala .
5
0.032
6
12.141
7
0.158
8
24.282
East-Boundary of village Pachauha , Andrakroh , Bijahri and Forest Block Pillar No. 111/4 to 199/12 .
9
25.172
10
16.997
11
0.154
13.132
12 part
0.028
South-Forest Block Pillar Number 119/12 to 124/5 and Boundary of village Kusiyara , Bhatha .
13 part
9.935
19 part
7.790
21 part
22
0.627
23
1.619
West-Boundary of village Amua and Forest Block Pillar Number 138/1 to 161/24 .
24
0.332
25
0.162
0.065
26
27
0.478
0.093
28
29
1.093
30
0.465
0.324
31
1.133
32
33
.1.518
0.101
34
35
5.180
0.328
36 2388
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) . (7)
(8)
(9)
37
5.30
37
2.145
38
5.85
2.368
38
39
0.30
0.122
39
40
2.49
40
1.008
41
1.55
41
0.627
42
1.06
42
0.429
43
1.10
43
0.445
44
0.45
44
0.182
45
1.90
45
0.769
46
3.21
46
1.299
47
0.48
47
0.194
48
2.80
48
1.133
49
2.50
49
1.012
50
0.50
50
0.202
51
1.09
51
0.441
52
0.45
52
0.182
53
8.25
53
3.339
54
0.10
54
0.040
55
4.30
55
1.740
56
0.42
56
0.170
0.50
0.202
57 part
57 part
0.35
0.142
59 part
59 part
0.10
0.040
60 part
60 part
0.20
0.081
62 part
62part
63
0.58
63
0.235
64
1.90
64
0.769
0.40
0.162
65 part
65part
15.40
6.232
81part
81 part
0.25
0.101
82 part
82part
0.10
0.040
113 part
113 part
0.67
0.271
116 part
116 part
0.389
0.96
127 part
127 part
0.65
0.263
128 part
128 part
0.25
0.101
130 part
130 part
0.07
0.028
380 part
380 part
314.00
382 part
127.074
382 part
383
0.50
383
0.202
384
50.50
384
20.437
385
1.25
385
0.506
108.50
386 part
43.909
386 part
Total
922.85
373.472
2 Amuaa
6.81
2.756
Maha- par Protected 1 part
1 part
North-Boundary of Patwari Forest
1.75
0.708
7 part
7 part
halka 32
8
0.02
8
0.008
9
0.26
9
0.105
village Rasoiya Khasra No. 26 , 34 , 33 , 31 , 30 , 28 , 16 , 12 and Nala .
0.89
10
10
0.360
0.42
11
11
0.170
5.68
12
12
2.299
1.70
0.688
13 part
East-Boundary of village Rasoiya , Amuaa and Forest Block Pillar No. 161/24.
13 part भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.80
27 part
28
29.87
29
0.53
30
2.52
0.51
31
32
6.80
7.51
33 part
34、
7.55
35
0.23
2.66
36
37
4.91
5.10
38 part
0.08
39 part
Total :
87.60 3
Amuaa
24.15 Beerpur Protected 1 part
Forest
Patwari
0.25
15 part halka 32
0.75
16 part
Total :
25.15 4
Amuaa
0.90 Nadoor Protected 49
Patwari Forest 50
0.91 halka 32 .
51
12.40
76.40
52 part
53
1.90
54
1.65
Total :
94.16 5
Amuaa
16.37 Chatahri . Protected 1
Patwari
2
23.70
Forest
halka 32.
3
22.16
4
25.44
5
15.00
23.50
6
7
31.50
33.50
8
9
1.00
12.50
10
22.50
11
22.69
12 part
2389 (7)
(9)
(8)
0.729
South-Forest Block 27 part
28
12.088
29
0.215
Pillar Number 161/24 to 165/4.
30
1.020
0.206
31
2.752
32
3.039
33 part
West-Forest Block Pillar Number 165/4 to 170/1 and Boundary of village Piprahai .
3.056
34
35
0.093
1.076
36
37
1.987
2.064
38 part
0.032
39 part
35.451
9.773
1 part
0.101
15 part
0.304
North-Boundary of village Chatahri and Khasra No. 26 .
16 part
East- Forest Block Pillar No. 196/1 to 198/3 .
South-Forest Block
PillarNumber 198/3 to 201/6.
West-Boundary of village Nadoor .
10.178
49
0.364
50
0.368
North-Boundary of village Chatahri .
51
5.018
30.919
East-Boundary of village Chatahri .
52 part
53
0.769
South- Forest Block 0.668
54
PillarNumber 202/1 to 204/3 and boundary of village Veerpur .
West-Forest Block Pillar Number 204/3 to 211 and boundary of Forest Block Sarvanga.
38.106
1
6.625
2
9.591
North-Boundary of State Uttar Pradesh .
3
8.968
4
10.295
East-Boundary of village Piparhai and Khasra 5
6.070
6
9.510
7
12.748
8
13.557
No. 23 & Forest Block Pillar No. 181/1 to 196/1 . South-Boundary of village Veerpur.
9
0.405
10
5.059
11
9.106
9.183
West-Forest Block Pillar Number202/ 1 and boundary of village Nadoor.
12 part 2390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(4)
(5) (1)
(3)
(6)
0.60
13 part
0.78
14 part
10.90
23 part
16.50
24 part
25
5.05
27.99
26 part
1.44
27 part
0.40
58 part
1.47
120 part
1.49
122 part
24.35
123 part
124
14.26
2.60
125
2.60
126
2.22
127
2.43
128
0.53
129
0.54
130
7.10
131
2.56
132
2.62
133
0.04
134
0.95
135
136
3.16
137
2.07
138
0.53
139
1.68
2.55
140
7.00
141
0.40
142
5.80
143
0.36
144
145
6.63
0.34
146
1.05
147
9.00
148
3.80
149
0.66
150
2.35
151
2.50
152
153
1.17
5.80
154
0.70
155
0.55
156
2.00
157
1.43
158
2.81
159
0.36
160
0.70
161
3.39
162
1.03
163
3.20
164
[ भाग 1 (7)
(8)
(9)
0.243
13 part
0.316 、
14 part
4.411
23 part
6.678
24 part
2.044
25
11.327
26 part
0.583
27 part
0.162
58 part
0.595
120 part
0.603
122part
9.854
123 part
124
5.771
1.052
125
126
1.052
0.898
127
0.983
128
129
0.214
130
0.219
2.873
131
1.036
132
1.060
133
134
0.016 .
0.385
135
1.279
136
0.838
137
138
0.214
139
0.680
**140
1.032
2.833
141
0.162
142
2.347
143
144
0.146
145
2.683
146
0.138
0.425
147
3.642
148
149
1.538
0.267
150
0.951
151
152
1.012
0.473
153
154
2.347
155
0.283
156
0.223
157
0.809
158
0.579
1.137
159
160
0.146
161
0.283
162
1.372
0.417
163
1.295
164 भाग 1 ]
2391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(3)
(4)
(5) (1)
165
0.25
166
0.10
0.48
167
0.93
168
0.75
169
0.08
170
171
0.45
2.33
172
22.50
173
1.05
174
1.20
175
0.50
176
9.50
177
22.00
178
179
29.00
180
22.50
181
31.00
182
31.50
183
31.50
184
1.50
Total :
661.42
Amuaa
24.00
6
Piparhai Protected 1
Patwari Forest 2
26.10
halka 32.
29.00
3
4
0.20
5
18.00
6
23.50
7
11.90
20.00
8
9
0.72
10
15.10
6.31
11 part
0.18
12 part
3.42
13 part
8.49
20 part
21
32.30
43.80
22
23
2.08
9.85
24 part
0.50
53 part
275.45
Total :
7
Amuaa
191.50
Rasoiya Protected 1
Patwari Forest 2
400.50
halka 49 .
180.00
3
4
0.68
5
2.90
(9)
(6)
(7)
(8)
0.101
165
166
0.040
167
0.194
0.376
168
0.304
169
0.032
170
0.182
171
0.943
172
9.106
173
0.425
174
0.486
175
0.202
176
177
3.845
178
8.903
179
11.736
180
9.106
12.546
181
12.748
182
12.748
183
184
0.607.
267.673
1
9.713
2
10.563
3
11.736
4
0.081
North-Boundary of State Uttar Pradesh and boundary of village Chatahri Khasra 7.284
5
No. 182,183 .
6
9.510
4.816
7
East Boundary of village Rasoiya.
8
8.094
9
0.291
10
6.110
2.554
South- Forest Block Pillar Number 177/1 to 185/5 and boundary of Khasra No. 24,20 & 12 .
11 part
0.073
12 part
1.384
West-Boundary of village Chatahri and Khasra 13 part
3.436
No. 123 .
20 part
13.072
21
22
17.726 .
0.842
23
3.986
24 part
0.202
53 part
111.473
1
77.499
2
162.080
North-Boundary of State Uttar Pradesh .
72.845
3
4
0.275
East-Boundary of village Kulkadiya and Khasra No.1.
5
1.174 2392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6
0.16
7
19.40
280.98
8 part
9
0.20
10
0.24
11
4.35
12
3.08
13
1.00
14
1.09
15
0.18
16
3.19
17
0.28
18
1.33
19
0.37
20
1.51
21
5.80
22
1.02
23
3.27
24
0.07
25
0.04
26
1.62
27
0.33
28
3.96
29
1.42
30
0.13
31
10.00
32
1.03
33
118.82
34
38.68
35
0.17
36
10.00
37
0.53
38
3.25
39
276.14
40
3.18
41
3.18
42
52.50
43
10.15
44
2.83
45
0.05
46
0.89
47
0.12
48
1.36
49
0.07
50
2.09
51
1.97
52
0.83
53
0.37
54
0.90
[भाग 1 (7)
(8)
(9)
6
0.065
7
7.851
113.711
8 part
9
0.081
South-Boundary of village Jhulna, Pachauha and Chamrauhn Nala .
10
0.097
11
1.760
12
1.246
13
0.405
West-Boundary of village Mahapar and Forest Block Pillar No. 170/1 to 177/1 .
14
0.441
15
0.73
16
1.291
17
0.113
18
0.538
(Excluding internal Patch Khasra Number 65/2 , 71 , 72, 73 , 74 , 75 , 76 , 77, 78 , 79/2 , 81/2 and 82/2 Area 15.750 Ha. )
19
0.150
20
0.611
21
2.347
North -Artificial line from pillar No. D/ 1 to D/ 15 & D/ 15 to D/ 13 .
22
0.413
23
1.323
East-Artificial line from pillarNo. D/ 13 to D/5 .
24
0.028
25
0.016
26
0.656
South-Artificial line from pillar No. D/5 to D/2 .
27
0.134
28
1.602
29
0.575
30
0.053
West-Artificial line from Pillar No. D/2 to D/ 1 & Road Amua to Manikpur .
31
4.047
32
0.417
33
48.086
34
15.654
35
0.069
36
4.047
37
0.214
38
1.315
39
111.752
40
1.287
41
1.287
42
21.246
43
4.108
44
1.145
45
0.020
46
0.360
47
0.049
48
0.550
49
0.028
50
0.846
51
0.797
52
0.336
53
0.150
54
0.364 भाग 1 ]
2393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
55
1.67
56
0.07
57
10.27
58
1.07
59
4.78
60
620.22
61
719.00
62
315.90
63
58.50
64
6.77
64.80
65part
58.00
66
58.00
67
0.64
68
69
2.05
70
5.90
195.50
79 part
14.00
80
26.50
81part
400.00
82 part
83
270.80
84
139.50
108.50
85
86
186.80
29.40
87
0.50
88
89
0.60
90
4.02
Total :
4953.46
8
Amuaa
Protected 1
1.70
Pachauha
Patwari Forest 2
38.50
halka 49 .
3
42.50
4
21.70
5
0.60
6
2.33
0.14
7
0.74
8
1.80
9
92.17
10
11
6.53
1.77
12
13
14.60
14
0.46
0.58
15
16
21.02
17
13.28
(7)
(8)
(9)
55
0.676
56
0.028
57
4.156
0.434
58
59
1.934
60
251.000
61
290.975
62
127.842
63
23.675
64
2.740
26.224
65 part
23.472
66
67
23.472
68
0.259
69
0.829
70
2.387
79.117
79 part
80
5.666
10.724
81part
161.878
82 part
83
109.591
84
56.455
85
43.909
75.597
86
87
11.898
88
0.202
0.243
89
90
1.627
2004.638
1
0.688
2
15.581
North Boundary of village Rasoiya.
3
17.199
4
8.782
East-Boundary of village Andhra Khoh .
5
0.243
6
0.943
South-Boundary of village Amuaa .
0.057
7
0.299
8
West-Boundary of village Amuaa.
9
0.728
10
37.300
2.643
11
0.716
12
5.909
13
0.186
14
0.235
15
16
8.507
17
5.374 2394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(3)
(5) (1)
(4)
(6)
0.63
18
6.20
.19
0.24
20
21
10.50
22
90.00
4.70
23
24
0.42
Total :
373.11 9 Amuaa
22.15 Chhaper Protected 1
Patwari Forest 2
39.00 halka 51 .
3
20.80
4
0.60
5
5.98
6
18.75
7
11.28
8
1.62
9
0.04
10
0.30
11
0.80
12
0.09
13
6.85
14
0.84
15
0.14
16
1.20
17
0.05
6.19
18
19
0.21
20
1.53
21
0.52
22
3.53
23
1.20
24
0.10
25
5.78
26
4.10
27
0.38
28
1.85
29
3.30
30
39.65
31
4.16
32
23.07
33
6.12
34
0.43
3.53
35
2.54
36
37
1.49
38
0.30
39
28.16
[ भाग 1 (7)
(8)
(9)
18
0.255
19
2.509.
20
0.097
21
4.249
22
36.422
23
1.902
24
0.170
150.995
1
8.964
2
15.783
North-Boundary of State Uttar Pradesh .
3
8.418
4
0.243
Kulkadia. East-Boundary of village 5
2.420
6
7.588
South-Boundary of village Kulkadia .
4.565
7
8
0.656
West-Boundary of village Kulkadia.
0.016
9
10
0.121
11
0.324
12
0.036
13
2.772
14
0.340
15
0.057
0.486
16
0.020
17
2.505
18
0.085
19
0.619
20
21
0.210
1.429
22
0.486
23
0.041
24
25
2.339
26
1.659
27
0.154
28
0.749
29
1.335
30
16.046
31
1.684
32
9.336
33
2.477
34
0.174
35
1.429
36
1.028
0.603
37
0.121
38
39
11.396 भाग 1 ]
2395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(5)
(3)
(4)
40
0.16
41
42
5.27
43
44
2.07
45
46
0.17
0.62
47
48
0.23
49
50
0.59
51
0.05
52
0.11
53
1.04
54
55
0.96
56
0.12
0.94
57
58
0.45
59
0.63
60
0.31
61
0.58
0.16
62
0.60
63
0.58
64
0.42
65
0.18
66
0.19
67
0.70
68
69
0.16
1.50
70
0.69
71
0.19
72
0.22
73
74
0.06
0.89
75
76
0.45
77
0.30
0.12
78
79
1.13
80
0.09
81
3.57
82
0.83
83
1.45
0.43
84
1.57
85
0.94
86
87
0.87
(7)
(8)
(6)
(9)
40
0.065
2.70
41
1.093
42
2.133
1.068
2.64
43
1.15
0.465
44
0.838
45
0.069
46
0.251
47
2.72
48
1.101
0.093
49
2.82
50
1.141
51
0.239
52
0.020
0.045
53
54
0.421
55
0.389
56
0.049
57
0.380
58
0.182
59
0.255
60
0.125
61
0.235
62
0.065
0.243
63
64
0.235
65
0.170
66
0.073
0.077
67
0.283
68
0.065
69
0.607
70
0.279
71
0.077
72
0.089
73
74
0.024
75
0.360
76
0.182
0.121
77
0.049
78
0.457
79
0.036
80
1.445
81
82
0.336
0.587
83
84
0.174
85
0.635
0.380
86
0.352
87 2396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
88
2.07
0.10
89 .
0.13
90
91
1.06
92
0.31
93
0.23
0.98
94
0.33
95
96
4.27
0.30
97
98
1.81
0.68
99
0.37
100
101
0.28
102
0.05
103
0.74
1.15
104
0.19
105
1.76
106
0.09
107
108
0.13
109
1.57
110
0.59
111
0.18
112
0.02
113
2.88
Total :
335.52 10
868.00 Amuaa Kulkadiya Protected 1
Patwari Forest 2
935.95 halka 51 .
3
168.15
4
60.80
5
0.60
6
4.35
7
58.30
8
183.00
9
0.09
2.85
10
110.00
11
6.60
12
0.23
13
20.25
14
15
16.20
25.60
16
17
1.12
18
0.27
19
0.05
20
1.39
[ भाग 1 (8)
(9)
(7)
88
0.838
89
0.041
90
0.053
91
0.429
92
0.125
93
0.093
94
0.397
95
0.134
1.728
96
97
0.121
0.732
98
0.275
99
100
0.150
101
0.113
0.020
102
0.299
103
104
0.465
105
0.077
0.712
106
107
0.036
0.053
108
0.635
109
110
0.239
111
0.073
112
0.008
113
1.166
135.783
1
351.274
2
378.774
North-Boundary of State Uttar Pradesh .
3
68.049
4
24.605
5
0.243
6
1.760
East-Boundary of State Uttar Pradesh and Boundary of village Ormani and Chhapar .
7
23:593
8
74.059
9
0.036
10
1.153
South- Forest Block pillar No. 11/1 to 28/18 and boundary of village Panti , Pratappur.
11
44.516
12
2.671
13
0.093
14
8.195
15
6.556
West-Boundary of village Batahara , Jhulna , Rasoiya and Forest Block Pillar No. 64/10 to 70/1 .
16
10.360
17
0.453
18
0.109
0.020
19
0.562
20 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1) (2)
(3)
(5)
(4)
(6)
21
42.20
45.55
22 part
23
4.39
24
2.90
25
0.34
26
9.52
27
0.12
28
0.20
29
1.92
30
0.11
31
3.35
1.15
32
33
0.50
34
0.03
35
6.26
36
0.94
37
0.15
38
1.41
39
0.45
40
1.11
41
0.12
42
2.12
43
0.11
44
0.09
45
0.71
46
0.07
47
0.49
48
0.06
0.09
49
50
1.25
51
1.32
52
0.03
53
3.97
54
0.67
55
0.04
56
0.86
57
1.26
58
C 42
59
5.50
60
1.05
61
12.78
62
1.03
63
1.56
64
1.22
65
0.02
66
1.35
67
1.15
0.21
68
69
0.04
2397 (8)
(7)
(9)
21
17.078
18.433
22 part
23
1.776
24
1.173
25
0.137
26
3.852
27.
0.048
28
0.080
29
0.777
30
0.044
31
1.355
32
0.465
33
0.202
34
0.012
35
2.533
36
0.380
37
0.060
38
0.570
39
0.182
40
0.449
41
0.048
42
0.857
43
0.044
44
0.036
45
0.287
46
0.028
0.198
47
48
0.024
49
0.036
50
0.506
51
0.534
52
0.012
53
1.607
54
0.271
55
0.016
56
0.348
57
0.510
58
0.170
59
2.226
60
0.425
61
5.172
62
0.417
63
0.631
64
0.493
0.008
65
66
0.546
67
0.465
68
0.085
69
0.016 2398
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
0.55
70
71
0.02
72
4.14
2.27
73
74
1.18
1.96
75
5.34
76
0.62
77
0.44
78
4.37
79
0.17
80
63.70
81
2.42
82
1.10
83
3.77
84
85
0.13
86
0.95
0.02
87
0.02
88
0.75
89
0.50
90
91
1.78
92
0.08
2.79
93
0.85
94
13.00
95
2.07
96
24.44
97
201.70
98
3.55
99
1.36
100
9.85
101
117.85
102
30.50
103
10.00
104
6.50
105
13.45
106 part
0.15
107 part
(9)
(7)
(8)
0.222
70
0.008
71
72
1.675
73
0.918
0.477
74
75
0.793
76
2.161
77
0.250
0.178
78
79
1.768
0.068
80
25.779
81
0.979
82
0.445
83
1.525
84
0.052
85
0.384
86
0.008
87
0.008
88
89
0.303
0.202
90°
0.720
91
92
0.032
93
1.129
0.344
94
5.261
95
0.837
96
9.890
97
81.627
98
1.436
99
0.550
100
101
3.986
102
47.693
103
12.343
4.047
104
2.630
105
5.443
part
106
0.060
107 part
2.343
119 part
119 part 5.79
3.75
135 part
136
25.70
17.58
137 part
0.25
138 part
0.10
157 part
1.06
159 part
4.00
161 part
0.12
174 part
0.15
179 part
26.28
182 part 1.517
135 part
136
10.400
7.114
137 part
0.101
138 part
0.040
157 part
0.429
159 part
1.619
161 part
0.048
174 part
0.060
179 part
10.635
182 part भाग 1 ]
2399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
183
1.40
3.16
184
185
0.59
186
0.40
1.30
187
0.74
188
1.40
189
0.75
190
1.03
191
0.30
192
2.85
193
1.27
194
8.62
195
40.00
196
0.98
197
198
0.52
0.83
199
1.10
200
201
0.30
202
1.48
0.10
203
1.22
204
0.40
205
56.30
206
2.70
207
2.25
208
13.90
209
4.40
210 part
211
0.79
3.12
212
0.79
213 part
6.23
216 part
3.16
217 part
0.16
218
1.47
219
4.14
220 part
0.60
222 part
0.20
241 part
187.70
242
Total :
3603.76
2.70
Batehra Protected 1 11. Amuaa
47.50
2
Patwari Forest
3
halka 51 .
0.30
4
37.50
0.60
5 Part
6
0.08
41.80
7 Part
2.86
8 Part
19.50
11 Part
1.52
17 Part
6.55
19 Part
(9)
(8)
(7)
0.566
183
1.279
184
185
0.238
0.161
186
0.526
187
0.299
188
0.566
189
0.303
190
0.417
191
0.121
192
1.153
193
194
0.514
3.488
195
196
16.187
197
0.396
0.210
198
0.336
199
200
0.445
201
0.121
0.599
202
203
0.040
204
0.493
205
0.161
206
22.784
207
1.092
208
0.910
5.625
209
1.780
210 part
211
0.319
1.262
212
0.319
213 part
2.521
216 part
1.278
217 part
218
0.064
0.595
219
1.675
220 part
0.243
222 part
0.081
241 part
242
75.961
1458.422
1.093 A-
1
19.223
2
3
0.121
North-Boundary of Village Kulkadiya .
4
15.176
0.243
5 Part
Kulkadiya. East-Boundary of Village 0.032
6
South-Forest Block Pillar 7 Part 16.916
1.157
8 Part
No. 70/1 to 78/9 & boundary of Village 7.892
11 Part
Pratappur , Kulkadiya .
0.615
17 Part
2.651
19 Part
West-Boundary of Village Kulkadiya.
2400
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
(1)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
(9) (2)
B
20 Part 2.51 20 Part 1.015
13.080
21 Part 32.32 21 Part
North-Forest Block Pillar No. 59/5 to 64/10 .
28 Part 0.50 28 Part 0.202
36 Part 3.35 36 Part 1.356
East-Boundary of Village Kulkadiya.
49 Part 2.71 49 Part 1.097
2.739
6.77 50 Part
50 Part
51
0.376
0.93
South-Boundary of Village Pratappur & Kadrohie .
51 Part
0.25
52
52
0.101
53
53
2.145
5.30
West-Forest Block Piller No. 55/1 to 59/5 .
Total :
215.94
87.389
Protected
12. Amuaa Jhulanha
1
0.40
0.162
1
A-
2
0.30
Patwari Forest
2
0.121
5.504
halka 49.
3
3
13.60
North-Boundary of Village Rasoiya . Kulkadiya .
4
4
5.544
13.70
5
5
0.16
0.065
148.35
6 Part
6 Part 60.036
7
7
22.015
East-Boundary of Village Kulkadiya and Forest Block Pillar No. 79/1 to 90/12 .
54.40
8.
8
0.54
0.219
9
9
78.00
31.566
12.20
4.937
10
10
0.065
0.16
11
11
South-Forest Block Pillar No. 90/12 to 95/17 and boundary of Village Mauhariya.
12
0.433
1.07 12
0.40
13
0.162
13
9.348
14
14
23.10
15
0.10
15
0.040
5.65
2.287
16
16
West-Forest Block Pillar No. 108 and Boundary of Village Andhra Khoh and Bijahri .
0.20 17 Part
B-
0.081-
17 Part
20 Part 0.14
0.057
20 अ
19.55
70 Part
70 Part 7.912
North- Forest Block Pillar No. 50/5 to 52/1 .
75 Part 0.95 75 Part 0.384
79 Part 0.35
0.142
East-Boundary of Village Kadrohi .
79 Part
83 Part
0.18
83 Part
0.073
2.266
5.60 105 Part
105 Part
No. 46/1 to 47/2 . South-Forest Block Pillar
108 Part 5.42 108 Part 2.193
2.42
0.979
109 Part
109 Part
West-Forest Block Piller No. 47/2 to 50/5 .
12.789
110
31.60 110
2.873
111
7.10 111
112
0.324
0.80 112
0.267
113
0.66 113
114
0.40 114
0.162
4.52
115
115
1.829
2.235
5.52 116
116
10.00
117 Part
4.047
117 Part
4.46
1.805
121 Part
121 Part
27.07
10.955
151 Part
151 Part
479.07
Total
193.877
}
1
13. Amuaa Ormani Protected
0.35
0.142
Patwari Forest 2
2
20.417
50.45
3.32
4
halka 51 .
4
1.344
5
0.635
1.57
5
North-Boundary of State Uattar Pradesh & Boundary of Village Kulkadiya.
2401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(9)
(8)
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
6
27.42
6
11.096 East-Boundary of State Uattar Pradesh .
0.789
1.95
7
7
1.117
8
2.76
8
1.684
9
South-Forest Block Pillar No. 1/1 to 10/10.
4.16
9
0.623
1.54 10
10
29.073
71.84 11
West-Boundary of Village Kulkadiya.
11
18.365
12
45.38
12
0.150
0.37
13
13
0.789
14
1.95
A-(Excluding internal Patch Khasra Number 52/2 and 61/2 Area 0.890 Ha.) .
14
3.877
9.58
15
15
North-Artificial line from Pillar No. A/4 to A/3
0.304
0.75 16
16
2.934
7.25 17
17
East-Artificial line from Pillar No. A/3 to A/2
12.303
18
30.40
18
0.162
0.40 19
19
South-Artificial line from Pillar No. A/ 2 to A/ 1
0.012
0.03 20
20
2.266
5.60 21
21
2.574
22
6.36
22
0.911
23
2.25
23
0.364
0.90 24
24
1.493
25
3.69
25
West-Artificial line from Pillar No. A/ 1 to Pillar No. 8/8 of Forest block Pillar No. A/4 & A/4 to Pillar No. 9/9 .
23.306
57.59
26
26
3.804
9.40 27
27
0.150
0.37 28
28
Patch Khasra Number 77 Area 1.477 Ha. ) .
0.688
1.70 29
29
0.024
North-Artificial line from Pillar No. B/8 to B/6
30
0.06
30
0.465
1.15
31
31
East-Artificial line from Pillar No. B /6 to B/4
0.109
32
0.27
32
0.712
33
1.76
33
South-Artificial line from Pillar No. B/4 to B/2
0.032
34
0.08
34
0.117
35
0.29
35
West-Artificial line from Pillar No. B/2 to B/ 1
0.720
36
1.78
36
0.061
37
0.15
37
and B/ 1 to Pillar No. B/8 of forest block.
0.510
1.26
38
38
0.162
0.40 39
39
0.223
40
0.55
40
1.360
C- (Excluding internal Patch Khasra Number 3 Area 3.169 Ha.) .
41
3.36 41
0.024
42
0.06
42
North-Artificial line from Pillar No. C/4 to C/3
0.992
2.45 43
43
0.688
44
1.70
44
0.065
East-Artificial line from Pillar No. C/3 to C/2
45
0.16
45
1.709
46
4.22 46
South-Artificial line from Pillar No. C/2 to C/ 1
0.008
0.02 47
47
0.053
48
0.13
48
West-Artificial line from Pillar No. C/ 1 to C/ 4
0.061
51 Part
0.15
51 Part
4.047
52Part
10.00
52 Part
1.052
2.60 61Part
61Part
0.798
1.97 70
70
0.664
1.64 71
71
0.202
72
0.50
72
0.446
1.10 73
73
0.065
74
0.16
74
0.053
75
0.13
75
0.040
0.10 76
76 2402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[ भाग 1 (2)
(3)
(5)
(1)
(4)
(7)
(6)
(8)
(9)
78
0.16 78
0.065
79
12.24 79
4.954
82Part 12.50 82Part 5.059
Total ..
412.43
166.908
14. Amuaa Panti
Protected 14 Part 0.20 14 Part 0.081
Patwari Forest
0.25
15 Part
15 Part 0.101
North -Boundary of Village Kulkadiya and Nala.
halka 51 .
16 Part 1.07 16 Part 0.433 East-Boundary of Village Ormani .
South- Forest Block Pillar No. 11/10 to 11/1 .
West-Boundary of Village Kulkadiya and Nala .
Total
1.52
0.615
15. Amuaa
1
36.30
1
14.690
Pratappur Protected
Patwari
2 Part 0.13
2 Part
Forest
0.053
North -Boundary of Village Kulkadiya .
halka 51 .
4 Part 2.05
4 Part 0.830
5 Part 3.10
5 Part 1.254
East-Forest Block Pillar No. 28/18 to 34/6 .
0.30
111 Part
0.121
111 Part
163 Part 81.19 163 Part 32.857
South- Forest Block Pillar No. 34/6 to 40/12.
West-Forest Block Pillar No. 40/12 and Boundary of Village Kadrohi .
Total ..
123.07
49.805
16. Amuaa Kadrohi
18.15
Protected 11 Part
11 Part 7.345
Patwari
12
0.26
Forest
12
0.105
North- Forest Block Pillar Number 52/1 to 54/3 halka 51 .
13
8.37
13
3.387
9.92
14
14
4.015
East-Boundary of Village Batahara.
15
0.29 15
0.117
16 Part 44.60 16 Part 18.049
17 Part 0.50 17 Part 0.202
52 Part 0.30 52Part 0.122
South-Boundary of Village Kulkariya and Forest Block Pillar No. 40/12 to 43/3 .
West- Forest Block Pillar No. 43/3 to 45/5 & Boundary of Village Jhulana.
Total
82.39
33.342
17. Amuaa Baraun Protected 14 Part 1.12 14 Part 0.453
Patwari Forest 16 Part 0.08 16 Part 0.032
North-Boundary of Village Mauhariya.
halka 50.
East-Boundary of Khasra No. 14 , 16 & Forest Block Pillar No. 96/1 to 97/2 .
South -Boundary of Village Mauhariya.
West-Boundary of Village Mauhariya.
1.20
Total
0.485 भाग 1 ]
2403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(6)
0.07
Mauharia Protected 1 18. Amuaa
2
0.37
Patwari Forest
3
15.93
halka 50.
4
0.56
0.10
5 Part
0.27
6 Part
5.96
7 Part
4.09
39 Part
42.15
40 Part
1.30
41 Part
0.80
76 Part
Total ..
71.60
21.00
19. Amuaa
Protected 1
Bijahari
2
0.70
Patwari Forest
1.25
halka 49 .
3 Part
2.50
16 Part
17 Part 1.67
1.60
54 Part
2.60
55 Part
Total .
31.32
4.14
Amuaa
20.
Protected 1 Part
Kusiyara
Patwari
2 Part 21.00
Forest
halka 49 .
Total
25.14
18.80
21.
Bhataha Protected 9 Part Amuaa
Patwari Forest
halka 48 .
18.80
Total
Grand Total .. 12794.96
(9)
(7)
(8)
1
0.0.28
2
0.150
6.446
3
0.227
4
North -Boundary of Village Jhulna and Forest Block Pillar No. 107/10 to 108/11 .
5 Part 0.041
0.109
6 Part
7 Part 2.412
1.655
39 Part
East-Forest Block Pillar No. 95/17 to 98/1 and Boundary of Village Baron.
17.058
40 Part
41 Part 0.526
South- Forest Block Pillar No. 98/1 to 101/4 .
76 Part 0.324 West-Forest Block Pillar No. 101/4 to 107/10 & Boundary of Village Bijhari .
28.976
8.499
1
2
0.283
North-Boundary of Village Andhra Khoh .
0.506
3 Part
16 Part 1.012
East-Nala and Boundary of Village Jhulna .
0.676
17 Part
0.647
South-Forest Block Pillar No.108/ 1 to 111/4 .
54 Part
1.052
55 Part
West-Boundary of Village Amuaa.
12.675
1.675
1 Part
2 Part 8.499
North-Boundary of Village Amuaa, Bijahri and Forest Block Pillar No. 137/1 .
East-Forest Block Pillar No. 126/4 to 128/2 .
South-Forest Block Pillar No.128 /2 to 130/4 .
West-Boundary of Village Bhatha.
10.174
7.608
9 Part
North Forest Block Pillar No. 135/5 to 136/6 .
East-Boundary of Village Kusiyra.
South-Forest Block Pillar No. 130/4 to 132/2 .
West-Forest Block Pillar
No. 132/2 to 135/5 .
7.608
5178.045
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. P. SHARMA , Addl . Secy .
[भाग 1 2404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2010
आदेश
2. 3 न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 30-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
क्र. 708-गोपनीय- 2010-दो-3-81-2010.- कुमारी अपर्णा ठाकुर, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश शाजापुर वर्तमान में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , खरगौन जिला मण्डलेश्वर का विवाह श्री राजेश शर्मा के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी अपर्णा ठाकुर के स्थान पर " श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा" परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
0
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.
क्र. 710- गोपनीय- 2010- दो-3-78-2010.- कुमारी सुनयना डामोर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डेश्वर का विवाह श्री प्रतीक श्रीवास्तव के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी सुनयना डामोर के स्थान पर " श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव " पति श्री प्रतीक श्रीवास्तव परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.
क्र. 719- गोपनीय- 2010-दो-3-1-2010 ( भाग- एक- बी)-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 30-08-2010 से 04-09-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 30-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होगें.
भाग 1 ]
2405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी .
9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2010
क्र. बी-3283-पेंशन- चार-9-4-39 भाग-तीन- सी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2011 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिंका के स्तंभ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-
वर्ष 2011
जन्मतिथि
क्रं. नाम
पदनाम एवं पदस्थापना
सेवानिवृत्ति
का दिनांक
वित्त विभाग
भोपाल के
ज्ञापन क्रं.
439/3497/
75/आर.एक. -
चार दि. 16-4-.
76 के
अनुसार
(3)
(4)
(1) (2)
(5)
प्रथम श्रेणी अधिकारी
1
30-4-11 अप.
श्री ए. के. मिश्रा लेखा अधिकारी , उ.न्या. 14-04-1951
म. प्र. जबलपुर
30-11-11 अप.
1 श्री ए.एम. येवलेकर रजिस्ट्रार कम - मुख्य न्या. 26-11-1951 महो. के मुख्य निजि सचिव उ. न्या. म. प्र . जवलपुर
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
1
31-01-11 अप .
श्री ए. के. पवार
28-1-1951
अनु. अधि. उ.न्या. म. प्र. जबलपुर
01-02-1951
श्री के. 2
31-01-11 अप.
के. अग्रवाल निजि सचिव उ. न्या.
म. प्र. जवलपुर
12-11-1951 30-11-11 अप.
3 श्री के. जे. मेन्हें अनु. अधि. उ. न्या. म. प्र. जबलपुर
क्र. 729 -गोपनीय- 2010- दो- 2-1/2010 ( भाग - बी) -न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को कॉन्फ्रेंस हॉल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 " , जो दिनांक 28 एवं 29 अगस्त 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक. 28 अगस्त 2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्मेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय , बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2010
क्र. 750-गोपनीय- 2010- दो-3-60-2010 .- श्रीमती मंजू सिंह , पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, इंदौर का विवाह श्री आलोक प्रताप सिंह के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी. मंजू बकना के स्थान पर " श्रीमती मंजू सिंह " पति श्री आलोक प्रताप सिंह परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावें.
2406
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
[भाग 1 जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2010
रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में , प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
क्र. 772 -गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग - दो ) .- प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रथम चरण के " Induction Training Programme " , जो दिनांक 06-09-2010 से 01-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 06-09-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होगें.
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण , उन्हें स्वयं की कराना होगा . इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 06-09-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त , 2010 3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी , ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
क्र. 778 -गोपनीय- 2010-दो- 3-82-2010.- कुमारी अर्चना रघुवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल का विवाह श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी अर्चना रघुवंशी के स्थान पर " श्रीमती अर्चना रघुवंशी" पति श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त , 2010 5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध
क्र. 802-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ).- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 729-गोपनीय- 2010-दो-2-1-2010 ( भाग- बी ) दिनांक 05 अगस्त, 2010 के तारतम्य में , इस आदेश के पृष्ठांकन में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour 2407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
मेंदिनांक 08 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्बन्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
of cheque u/ s 138 of Negotiable Instruments Act 1881 " , जो दिनांक 28-08-2010 एवं 29-08-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, में शामिल करते हुये , उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रशिक्षण की शर्ते निम्नवत होंगी:-
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
क्र. ई - 3302 -दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री एस.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 195 दिवस ( एक सौ पच्चानब्बे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897-21 - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
गणना-पत्रक
: 01-05-1974
1. श्री एस.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का नियुक्ति दिनांक
: 31-07-2010
2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
: 12 वर्ष 10 माह
3. नियुक्ति दिनांक
01-05-1974 से दिनांक 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें.
23 वर्ष 4 माह
4. दिनांक 10-3-1987 से :
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3 ) में अंकित : 12×15= 180 दिन
अवधि हेतु समर्पण
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय , बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.
अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी.के कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.
की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित
: 24-12×15-180 दिन जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2010
क्र. ई - 3300- दो-2-129-2006. श्रीमती आशा भटनागर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 जुलाई से दिनांक 07 अगस्त2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अट्ठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से ) 2408
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 सितम्बर 2010
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 360दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 165दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 195दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 235दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस-ब (एक) , दिनांक 15जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21 - ब( एक )07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक01-11-1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. ई- 3304- दो- 3-420-80- भाग नौ . श्री एच.के. दुबे , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 146 दिवस ( एक सौ छयालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03-21 - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-21- ब ( एक) 07 , दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 30-09-1979 1. श्री एच.के. दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद का नियुक्ति दिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2010 3. नियुक्तिदिनांक
: 7 वर्ष 5 माह 07-09-1979 से दिनांक 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 23 वर्ष 4 माह
[भाग 1 5. कालम ( 3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण : 7 ×15= 105 दिन अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कांलम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण : 22-11 × 15-165 अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से) दिन
1×7=7 दिन टीप:-कालम (3 ) एवं (4 ) के खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान : 131दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ .
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 146दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 211 दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. ई - 3306 - दो- 3-420-80- भाग नौ. श्री एन .के. पोरवाल, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 203 दिवस ( दो सौ तीन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भाग 1 ]
2409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897-21 -ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना-पत्रक
1. श्री एन.के. पोरवाल , सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन का नियुक्ति दिनांक : 01-01-1979
: 31-01-2010 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. नियुक्ति दिनांक 01-01-1979 से दिनांक 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 8 वर्ष 2 माह
: 22 वर्ष 10 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
8 ×15=120 दिन
:
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 22-11 × 15-165
दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)
नोट:-खंड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए 1×7=7 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 292दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लांभ. 89दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 203दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश 224दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21 - ब ( एक ) 07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010
क्र. ई- 3371 -दो- 2-19-2003.- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 3 से दिनांक 10 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. ई- 3373-दो-2-49-2003.-श्री आर.एच. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 19 से दिनांक 30 जून 2010 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 जुलाई 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर.एच. शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एच. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2410
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. ई- 3375-दो- 2-19-2003.- श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 12 से दिनांक 17 जुलाई 2010 तक छह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18 जुलाई 2010 से दिनांक 20 जुलाई 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
क्र. सी-4531 -दो- 2-37-2007.-श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 12 से दिनांक 24 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी-4527-दो-3-66-2002. श्री एस. के . मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 26 से दिनांक 29 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. सी - 4525- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 9 से दिनांक 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार . अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. सी- 4529-दो- 2-36-2010.- श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 5 से दिनांक 7 अगस्त 2010 तक दोनों. दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. सी- 4533 - दो- 3-46-2000.-श्री ओ. पी. दुबे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 12 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 27 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. सी- 4535-दो-2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 23 से दिनांक 24 जुलाई 2010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी -4537-दो-2-23-2009.-डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 2 से 4 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. बी- 3548 -दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
2411 क्र. बी- 3550-दो-3-61-2000.- श्रीअशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है..
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. बी- 3552 - दो- 2-16-2002.- श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 12 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 18 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. बी- 3554-दो- 3-65-2002.- श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 14 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के . जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
No. E-3189- III - 10-42-75- ( Indore- Hatod) . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Civil Judge Class - II Hatod in addition of his place of sitting declared at Hatod shall also sit at Indore on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge , Indore from time to time.
क्र. बी- 3565 -दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त , 2010 कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. बी- 3480-दो- 3-46-2002.- श्री अरूण कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 11 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पद स्थापित किया जाता है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार
जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2010
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार क्र. ई - 3189- तीन- 10-42-75-( इंदौर-हातोद) .- मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , हातोद अपने घोषित कार्यस्थल हातोद के अतिरिक्त इन्दौर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर द्वारा समय - समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे .
जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010
क्र. 742-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90 इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 26-10-95 अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90- इवकीस- ब (एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ ( एक ) दिनांक 7-5-1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-21- ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .
भाग 1 ]
2413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2010
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से कहां को सत्र खण्ड का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(1)
(2)
(3) (4) (5)
(6)
(7) 1
कटनी कटनी
ग्वालियर
कटनी
पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती चन्द्रकांता गर्ग के स्थान पर.
श्री राधा किशन गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , वृत्त
ग्वालियर.
जबलपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2010
क्र. 787-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
क्रमांक
नाम
कहांसे कहां को
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4).
1 श्री डी. के. पालीवाल
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5 , विद्युत् अधिनियम, 2003 इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ) (निरीक्षण एवं सतर्कता ) वृत्त इन्दौर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.