Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 17 September 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-09-17.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

सत्यमेव जयते

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल-09-11 .

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010- भाद्र 26 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. ई - 5-327 - आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री अशोक दास , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 सितम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

2415

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-338-2010-5- एक. ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन , भाप्रसे (1984) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010 2416

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. ई - 5-690- आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा दिनांक 16 से 20 अगस्त 2010 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. ई- 5-556- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग जैन , आयएएस, सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 21 से 29 जुलाई 2010 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-779 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री रामकिंकर गुप्ता, भाप्रसे , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई 2010 द्वारा दिनांक 24 जून 2010 से 24 जुलाई 2010 तक इकत्तीस दिन का स्वीकृत अर्द्धवेतनिक अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है. अब उन्हें दिनांक 24 से 30 जून 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री रामकिंकर गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-785 - आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह - संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश सह - अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 29 जुलाई से 4 अगस्त 2010 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह - संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश सह- अपर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. ई- 1-3-2010-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.

क्रमांक

मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

पदस्थापना

खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष पदस्थ किया गया है.

(1)

(3)

(4) (2)

अध्यक्ष राजस्व मंडल 1 श्री आर. परशुराम (1978 ) विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग .

वि.क.अ.- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. एफ. 2-12-2008-43- बीस सूत्र. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2010 द्वारा राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकाल में दिनांक 31 अगस्त 2010 तक वृद्धि की गई थी.

भाग 1 ]

2417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

उपरोक्त अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा उक्त समिति के कार्यकाल में दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक की और वृद्धि की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कंचन जैन, प्रमुख सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. एफ- 10-19-2008-तेईस. योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 10-19-08-तेईस, दिनांक 23 मई 2009 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 15 जुलाई 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में , अनुक्रमांक ( ब ) नगरीय इकाईयां में भाग ( 3 ) ओर उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित भाग तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाये , अर्थात्: - इकाइयां (2)

पदाभिधान (3)

(4) अनुक्रमांक (1)

विवाह रजिस्ट्रार " " (3) नगर निगम नगर निगम

का स्वास्थ्य

अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. एफ- 10-19-2008- तेईस. योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 3 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

Bhopal , the 3rd September 2010

No. F- 10-19-08 - XXIII--In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 5 of the Madhya Pradesh Compulsory Registration of Marriages Rules , 2008 , the State Gevernment , hereby makes the following amendment in this department's Notification No.F - 10- 19-08 - XXIII dated 23rd May 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary ) dated 15th July, 2009 namely-

AMENDMENT

In the said notification in the table , in serial number (B) of Urban Units , for part (3 ) and entries relating thereto the following part and entries relating thereto shall be substituted , namely-

S.No.

Designation (3)

(4) Units (1) (2)

Registrar of Marriages " .

" (3) Municipal Corporation

Health Officer of Municipal Corporation

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

G. P. KABEERPANTHI , Dy . Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग

संशोधन आदेश

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2010

फा.क्र . 1 ( सी) -23-08- इक्कीस- ब ( दो ). - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) , भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त, श्री एल. एन . सोनी, अधिवक्ता इन्दौर, जिन्हें धारा 24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, उन्हें उनकी तथा विभाग की सहमति से दिनांक 9 अक्टूबर 2010 तक उक्त पद पर निरन्तर किया जाता है .

आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 में निर्धारित फीस की शर्त को उनके अतिरिक्त महाधिवक्ता का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विलोपित किया जाता है.

फा.क्र. 17 (ई ) -166-1994 - इक्कीस - ब( दो ) .-- इस विभाग के समसंख्यक आदेश द्वारा ( 1 ) श्री राजेन्द्र जे. पारिख , अधिवक्ता, 2418

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

निवासी 2डी सेक्टर, पिपलानी, भोपाल. ( 2 ) श्रीमती उषा अध्वर्यु, अधिवक्ता, निवासी एम. एक्स. 239/ई -7, अरेरा कालोनी , भोपाल , (3 ) श्री आरिफ अकील, अधिवक्ता, निवासी 54 , लक्ष्मी टाकीज, भोपाल को जिला मुख्यालय , भोपाल में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किये गये थे परन्तु उनके द्वारा नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र का नवीनीकरण नहीं कराये जाने एवं निर्धारित शुल्क संदाय न किये जाने के कारण नोटरी अधिनियम , 1952की धारा 14- ( ख ) के प्रावधानों के पालन में उपरोक्त अंकित अधिवक्ताओं के नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से हटाये जाते हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2010

फा.क्र. 17 ( ई ) -176-2010 - इक्कीस - ब (दो ) .- नोटरी नियम, 1956 के नियम 7 क के उप नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त नियम के उप नियम ( 1 ) के अधीन नोटरियों के पद हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनने वाले एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन करता है , अर्थात्: -

अध्यक्ष 1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, जो न्यायिक शाखा-2 का प्रभारी हो.

सदस्य 2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, जो न्यायिक शाखा-2 का प्रभारी हो.

सदस्य 3. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , जो न्यायिक शाखा-1 का प्रभारी हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्रमांक 17 (ई ) -176-2010- इक्कीस- ब ( दो ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

Bhopal , the 4th September 2010

F-No . 17- (E ) -176 - XXI - B ( II ) . In exercise of the pow- ers conferred by sub - rule (2) of rule 7A of the Notaries Rules , 1956 , the State Government , hereby , constitutes an Interview Board comprising the following officers , for the purpose of interview of candidates for the posts ofNotaries under sub - rule ( 1 ) of the said rule , namely:-

1. Secretary , Government of Madhya Pradesh , Law and Legislative Affairs Department who is incharge of Judicial Branch -2 . Chairman 2. Additional Secretary, Government of Member Madhya Pradesh , Law and Legislative Affairs Department who is incharge ofJudicial Branch - 2 .

3. Additional Secretary, Government of Member Madhya Pradesh , Law and Legislative Affairs Department who is incharge of Judicial Branch - 1 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . A. J. KHAN , Secy .

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1 (ए) 147-90- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 4 से 13 अगस्त 2010 तक दस दिवस का अर्जित अवकाश का लाभ दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

2. उक्त अवकाश अवधि में उन्हें वेतन एवं भत्तों का लाभ उसी प्रकार प्राप्त होगा जैसा कि वे अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे .

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार शाही, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

2419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17 (ई ) 49-2009- इक्कीस- ब( एक) .- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर , 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना, उक्त कालम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर कालम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए करता है:-

अनुसूची

मुख्यालय

अनु क्रमांक

क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा कुटुम्ब न्यायालय का नाम

(2)

(3)

(4) (1)

शहडोल

1 कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल.

कन्टोनमेंट क्षेत्र का, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका शहडोल की सीमाएं .

F- No . 17 (E) 49-2009 - ΧΧΙ - B ( I ) . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) and in supersession of this de- partments notification of even number dated 9th Novem- ber 2009, the State Government after consultation with theHigh Court , hereby establish the Family Court speci- fied in column (2) of the Schedule below at the head- quarter specified in the corresponding entry in column (3) for the areas specified in column ( 4) :-

SCHEDULE

S. No. Name of Family

Head Quarters

(3)

Court (2)

Area to which the Jurisdiction shall extend (4) (1)

1

Shahdol

Family Court Shahdol

Limits off munici- pality Shahdol including conton- ment area , if any .

फा. क्र. 17 ( ई ) 49-2009- इक्कीस - ब ( एक) .- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना, उक्त कालम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर कालम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए करता है:-

अनुसूची

अनु

क्षेत्र जिसकी अधिकारिता

मुख्यालय

तक विस्तार होगा कुटुम्ब न्यायालय

क्रमांक

का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

टीकमगढ़ कन्टोनमेंट क्षेत्र को यदि कोई हो, सम्मिलित करते 1 कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़.

हुए, नगरपालिका टीकमगढ़

कीसीमाएं.

F-No . 17 (E) 49-17-2009-XXI - B ( I) . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) and in supersession of this departments notification of even number dated 20th November 2009 , the State Government after consulta- tion with the High Court , hereby establish the Family Courtspecified in column (2) of the Schedule below at the headquarter specified in the corresponding entry in column (3) for the areas specified in column (4) :-

SCHEDULE

Head

S. No.

Quarters

Name of Family Court

Area to which the Jurisdiction shall extend (4) (2)

(3)

(1)

Tikamgarh

1 Family Court Tikamgarh

pality Tikamgarh including conton- Limits of munici- ment area , if any.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

2420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 6959 - स्था. - 10.- मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को उज्जैन नगर सीमा के लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है.

एम. गीता, कलेक्टर.

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - I 'Aayakar Bhawan ' Hoshangabad Road , Bhopal (M.P. ) 462011

Bhopal , the 1st September 2010

ORDER No. 1-2010-11 . In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes vide its Notification No. S. O. 732 (E) , dated 31st July, 2001 (Notification No. 228 in CBDT ' s F. No. 187 /5/ 2001 - ITA- I/ 405) under sub - section ( 1 ) and sub - section (2 ) of Section 120 of the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) [ hereinafter referred to as Income- tax Act] and all other powers enabling him in this behalf, the Addl . Commissioner of Income- tax , Range - I , Bhopal , hereby directs that, the Asstt . Commissioner of Income- tax1 (2 ) , Bhopal shall and the Dy . Asstt . Commissioner of Income- tax 1 ( 1 ) , Bhopal shall not exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officer in respect of the following cases:

S. No. (1)

Name of the assessee (2)

1 A. K. Dutta (HUF)

2

Aalok Khanna

3 Abha Jaju

4

Abhishek Jain

5 Ajay Kataria

6 Ajay Kumar Jain

7 Ajay Narang

8 Ajay Singh

9 AjitKumar Chhabra

Alok Sharma

10

11 AnandBisariay

12 Anand Kumar Gupta

13 Anil Agrawal Prop . Abhushan Jewellers 14 Anil Kshetrapal

15 Anish Gupta

16 Archana Johri

ArifHasan

17

18 Arundhati Tiwari

19 Asha Abbott

Ashok Kumar Himthani

20

21

Ashok Mendiratta

22 Ashutosh Malviya

23 Atulesh Chandra Sharma

PAN (3)

Status (4)

Ind AAEHA 0083K

AGHPK 0874F

Ind

Ind ABCPJ 3641D

Ind ADEPJ 7380H

Ind ACMPK 3186D

Ind ACZPJ1051B

Ind ABFPN8590G

Ind AMUPS1546D

Ind ADCPC1559K

Ind ACPPS 7802K

Ind AAVPB1469R

Ind ABAPG6425G

Ind AARPA8469Q

Ind ABGPK5988E

Ind ABDPG0120D

Ind AAYPJ8623J

Ind AARPH9078G

Ind AAMPT0449C

AGVPA6347H

Ind ΑΑΙΡΗ2469N

Ind

Ind ΑΒΚΡΜ1167H

Ind ACUPM9900H

Ind ANHPS6399C भाग 1 ]

2421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

(1)

(2)

24

Avinash Kumar Jain

25 Avneesh Singh

26 Babita Lila

27 Basant Kumar Jain

28 Beni Shankar Sharma

29 Bhagwan Das Agrawal

30 Bhagwanji Ramani

31 Bhupendra Gaur

32 Bhupendra Gupta

33 Bindu Uberoi

34 Brij Bhushan Johari

35 Chandra Shekhar Bansal

36 Chandrabhan Singh Choudhari Ex - Minister of Government of

Madhya Pradesh .

37 Chintaman Vasudeo Kand 38 Chuan Choong Yau

39 Deepak Babbar

40 Deepak Kumar Kapoor

41

Devendra Sadho

42 Dharmendra Tiwari

43

Dhruva Dhir

44 Dileep Kumar Gupta

45 Dilip Kumar Palker

46 Dilip Mehra

47 Dinesh Rai

48 Disha Avinash Sharma

49 Ghanshyam Das Maheshwari 50 Girish Pastaria

51 Gopal Das Jauhari

52 Gopal Shridhar Palnitkar

53 Gurdeep Singh

54 Agrawal Builders

55 Agrawal Construction Co. 56 AmitEnterprises

57

Amrit lal Jain Constractor 58 Avinash Chalana And Company 59 Balaji International

60 Casyon Multi Electronice 61 Clearvision Industries

62 Control Systems

63

D. K. Construction

64 Deep And Pan Associates 65 Deep Colonizers

66 Deep Mohini

67 Divya Steels

68 Draupadi Builders and Developers 69 Excelsior Industries

70 Gayatri Builders

71 Girija Coloniser

72 Gupta Sons

73 Advantage Overseas Pvt . Ltd.

(4) (3)

Ind ABEPJ8137C

Ind AOGPS8338P

Ind AALPL2708D

Ind ADDPJ3009L

Ind

Ind ΑΒΒΡΑ1669H

Ind

Ind ABEPG5379B

Ind AEDPG0028F

Ind AABPU4970E

Ind AASPJ8797K

Ind AAWPB4705B

Ind AZOPS3300G

Ind AGWPK8125E

Ind ABUPY3162C

Ind AEWPB9854K

Ind ABXPK7657F

Ind AELPS9942Q

Ind ABYPT2507Q

Ind ACXPD1113C

Ind AIGPG6134K

Ind ΑΒΚPP9737G

Ind ABJPM5729J

Ind AHKPR8449M

Ind AOZPS7414R

Ind ADKPM1363K

Ind ADMPP2596H

Ind AANPJ6140B

Ind ABCPP6302K

Ind ANFPS 2522P

Firm AAEFA8222A

Firm AAEFA8225H

Firm AAFFA2074F

Firm AAJFA6980C

Firm AALFA4929P

Firm ABHFS0113Q

Firm AADFC3512G

Firm AABFC9945N

Firm AAAFC6985E

Firm AAAFD7121P

Firm AAEFD6671Q

Firm AADFD2966P

Firm AAEFD2569B

Firm AAAFD7479E

Firm AAFFD0349A

Firm AAAFE3356R

Firm AACFG6051D

Firm

Firm AAEFG8044L

AAECA8925F Company 2422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

(2)

(1)

74 Anant Prefab structures Pvt . Ltd.

75 Ashkom Media India Pvt . Ltd.

76 Asnani Builders & Developers Ltd. , 77 Avee Compudata Forms Pvt . Ltd.

78 Betwa Pulses And Warehousing Pvt . Ltd. 79 Bhagat Investment Pvt . Ltd.

80 Bharat Oman Refineries Limited

81 Bharat Pictures (P) Ltd.

82 Bhawani Housing & Investment Pvt . Ltd. 83 Bhopal City Link Limited

84 Blu Mountain Mineral Private Limited 85 Cash Surgical Pvt . Ltd.

86 Centre for Enterpreneurship Development 87 Chhajed Enterprises Pvt. Ltd.

88 Cine Excellency Pvt . Ltd.

89 Agrawal Technical Education Society 90 All India Society for Electronic & Computer Technology .

91 Bhahttakar Sahkari Samiti Maryadit, Bhagwada 92 Bhahttakar Sahkari Samiti Maryadit , Rampur 93 Bhopal Campion School Society

94 Bhopal Co - Operative Central Bank Ltd. 95 Bhopal Vikas Pradhikaran

96 Carmel Convent Education Society 97 Chitragupta Shiksha Prasar Samiti 98 Chouhan Education Society

99 Director Indian Institute of Forest Management 100 Environmental Planning and Coordination Organisation 101 Essarjee Education Society

102 Infotech Education Society

103 Jagran Social Welfare Society

104 Krishi Upaj Mandi (Timarni)

105 Krishi Upaj Mandi Samitee (Khirkiya ) 106 M.P. State Sericurture Development & Trading Co - operative

Fedration Ltd.

107 M.P. Rajya Open School

108 M.P. Rajya Open School

109 M.P. Rural Road Development Authority 110 M.P. , State Agriculture Marketing Board 111 Madhya Pradesh Bhootpoorv Sanik Kalyan Samiti 112 Madhya Pradesh Madhyam

113 Madhya Pradesh Rajya Sahabhoomi Vikas Bank Samiti 114 Madhya Pradesh Society for Poverty alleviation initiative 115 Madhya Pradesh Society for Rural Livelihood Promotion 116 Madhya Pradesh State Aids Control Society 117 Madhya Pradesh Vipasyana Samiti 118 MP Rajya Sahakari Bank Maryadit 119 M.P. State Co- Operative Consumer Federation 120 M.P.State Minor Forest Product T And D Limited This order shall come into force with immediate effect.

(4) (3)

AACCA9057C Company AAACO4374Q Company AADCA2234N Company AADCA1752H Company AACCB1136H Company AAACB6648L Company AABCB7084M Company AABCQ57960 Company AABCB5382N Company AADCB0769K Company AACCB9004C. Company AACCC3172G Company AAAAC0450D Company AAACC6655Q Company AABCC6197J

Company AATGS6465Q

Society AAAJM0284J

Society AAAAB2649B

Society AAAAB2071P

Society AAATB0913F

Society AAAAB3271B

Society AAALB0040K

Society AAATC0631P

Society AAATC6909S

Society AAAATC2551Q Society AAAAD2199N

Society AAATE0920H

Society AAAAE1606P

Society AAATI1231P

Society AAAAJ0542P

Society AAATK8010A

Society AAATJK8037D

Society AAAAM2273J

Society AAAAM1067A

Society AAAAM1067A

Society AAATM9054A

Society AAAJM0765E

Society AAABM0217D

Society AAAJM0294J

Society AACCM2222K Society AAAAM3106G Society AAAAM6267G

Society AAAAM1910A Society AAATM4945Q

Society AAAAMI625N

Society AAAAM5188N Society AAAAM0307R

Society ORDER No. 2-2010-11 .-In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes vide 2423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

its Notification No. S. O. 732 ( E) , dated 31st July , 2001 (Notification No. 228 in CBDT's F. No. 187/5/2001 - ITA- I/ 405) under sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of Section 120 of the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) [ hereinafter referred to as Income- tax Act ] and all other powers enabling him in this behalf, the Addl . Commissioner of Income - tax , Range - I , Bhopal , hereby directs that , the Income- Tax Officer 1 ( 1 ) , Bhopal Shall and the Dy./Asstt. Commissioner of Income - tax 1 ( 1 ) , Bhopal shall not exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officer in respect of the following cases :-

Name of the assessee (2)

S. No. (1)

1 Sewa Sahakari Samiti Ltd. , Village Khapariya 2 Sewa Sahakari Samiti Ltd. , Charuva 3 Sewa Sahakari Samiti Maryadit

4 Sewa Sahakari Samiti Maryadit

5 Sewa Sahakari Samiti Maryadit

6 Sewa Sahakari Samiti Maryadit

7 Sewa Sahakari Samiti Maryadit

8 Sewa Sahakari Samiti Maryadit

9 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Malwa 10 Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Bajniya 11 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Bhesadeh 12 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Biaovra , Itarsi 13 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Dahedi 14 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Dhangaon 15 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Gadaghat 16 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Godagaon Kala , Harda 17 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Isharpur 18 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Jasalpur 19 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Kartana 20 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Kheda Harda 21 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Kothra Seoni Malwa 22 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Mahua Kheda Khurd 23 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Mahukheda 24 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Mandla 25 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Mangrul 26 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Nanpa 27 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Palia Pipariya 28 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Patni , Babai 29 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Semri Khurd Itarsi 30 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Sontalai 31 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Sontaleye 32 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Tajpura 33 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Zhaklay 34 Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Richi Tehsil Seoni 35 Sewa Sahakari Samiti Ltd. , Village Banapura 36 Sewa Sahakari Samiti Ltd. , Village Choutlaya 37 Sewa Sahakari Samiti Ltd. , Village Lokhartalai 38 Sewa Sahakari Samiti Ltd. , Village Nandanwada This order shall come into force with immediate effect .

Status (4) PAN (3)

AABAS0950M

Society AAAJS2292N

Society AAAAS8599P

Society AAAAS8604F

Society AAAAS8606H

Society AAAAS8639Q

Society AAAAS9204R

Society AAAAS9253J

Society AABAS7122B

Society AAAAS9273N

Society AABAS5965N

Society AAAAS8565M

Society AABAS7123A

Society AABAS6252N

Society AAAAS8584Q

Society AAAAV1483D

Society AAAAS8598N

Society AAAAS8580L

Society AAAAS9269A

Society AAAAS9259C

Society AAAAV1483D

Society AAAAS8596C

Society AAAAS8568G

Society AABAS6245D

Society AABAS6254L

Society AAAAS8573M

Society AAAAS8569H

Society AAAAS8594A

Society AAAAS8576Q

Society AAAAS8563P

Society AABAS6248Q

Society AAAAS9272P

Society AABAS7142P

Society AABAS5964P

Society AABAS0983Q

Society AABAS0987L

Society AABAS0952K

Society AABAs0984k

Society ORDER No. 3-2010-11 .- In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes vide its Notification No. S. O. 732 (E ) , dated 31st July , 2001 (Notification No. 228 in CBDT's F. No. 187 / 5 /2001 - ITA - I /405 ) 2424

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

under sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of Section 120 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) [ hereinafter referred to as Income- tax Act ] and all other powers enabling him in this behalf, the Addl . Commissioner of Income- tax , Range - I , Bhopal , hereby directs that , Income - tax Officer 1 ( 1 ) , Bhopal shall and the Dy./Asstt. Commissioner of Income- tax 1 (2 ) , Bhopal shall not exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officer in respect of the following cases :-

S. No. (1)

Name of the Assessee (2)

1 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Alampur

2 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Bichua

3 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Charkheda

4 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Charkheda

5 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Deepgaon

6 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Kalaakher

7 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Kalaakher

8 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Desla

9 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Mohanpur

10 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Mohanpur

11 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Rahatgaon

12 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Sirali

13 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Tekapar

14 Adim Jati Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Temagaon

15 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Bankhedi

16 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Chandon

17 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit, Dahalwada

18 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Khapakheda

19 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Sandia

20 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Taronkalan

21 Krishak Sewa Sahakari Samiti Maryadit , Malhanwada

This order shall come into force with immediate effect .

Status (4)

PAN (3)

AAAAA2836R

Society AAAAA2647N

Society AAAAA2898R

Society AAAAA2898R

Society AAAA3450D

Society AAAA2648D

Society AAAAA2648D

Society AAAAA2649C

Society AAAAA5193M

Society AAAAA5193M

Society AAAAA2840H

Society AAAAA2841G

Society AAAAA2638P

Society AAAAA2842F

Society AAAAK2299N

Society AAAAK2289C

Society AAAAK2300C

Society AAAAK2287N

Society AAAAJK2294B

Society AAAAK2295A

Society AAAAK2291E

Society

SALIL KHARE

Addl . Commissioner of Income - tax Range 1 , Bhopal .

कार्यालय , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश 17 , अरेरा हिल्स , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2010

आदेश

क्र. 16-1 - स्था- 2005-2876.- विधि एवं न्याय मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2005 द्वारा प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अंतर्गत कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के लिए निम्नानुसार अधिकारियों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित ( Designate ) किया जाता है :-

अधिकारी का पदनाम (2)

स.क्र. (1)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 1 2

लेखाधिकारी

के रूप में नामांकित (3)

लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी

अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपील प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे.

सहायक लोक सूचना अधिकारी इस संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राप्त कर कम्प्यूटर में पंजीबद्ध कराएंगे तथा साप्ताहिक समीक्षा के लिये प्रस्तुत करेंगे.

हस्ता/- (प्रेम चन्द्र मीना) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

2425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 7706- प्र.भू. - अर्जन- 2010 - प्र.क्र.123-82 वर्ष 08-09 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

नगर/ग्राम

कुल खसरा नं.

(4) (1) (2) सागर

(3) पगारा

8 सागर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे. में)

(5) 4.44

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, म . प्र.

(7) पगारा जलाशय के नहर निर्माण के भू- अर्जन बावत्

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) , सागर में देखा जा सकता है.

सागर , दिनांक 1 सितम्बर 2010

प्र.क्र. 8765 - भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

कुल खसरा नं.

(2)

(1)

(4) 7 सागर

(3) टेकापार

सागर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे. में )

(5) 9.37

(7) सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है. सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 8766 - प्र.भू-अर्जन - 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

कुल खसरा नं.

(1)

(4) 9 सागर

(2) सागर

(3) खमकुआ

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे. में)

(7)

2.42 (5)

सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है. सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र.क्र. 8767 - प्र.भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

कुल खसरा नं.

(2)

(1)

(4) 5 सागर

सागर

(3) हीरापुर

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे. में)

(7)

(6)

(5) 4.26

सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर. कार्यपालन यंत्री, जल

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है. - सूखानाला जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्र. 8556 - भू- अर्जन-36-अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित , व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 2427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(6)

(4)

(2) खिरकिया

(1) हरदा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया इमलीढ़ना जलाशय की सिपेज डेन निर्माण हेतु.

0.436हे ./ 1.08 एकड़

(3) मुहाल सरकुलर पटवारी ह. नं. 30

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8558 - भू-अर्जन-37-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(6)

(4)

(1) हरदा

(2) खिरकिया

(5) भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया

(3) सावलखेड़ा पटवारी ह. नं. 30

इमलीढ़ना जलाशय की सिपेज डेन निर्माण हेतु.

0.46 है./ 1.14 एकड़

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

हरदा, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. 9067 - भू- अर्जन - 35-अ- 82-09-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित, व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 " क" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(6) (1) हरदा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया

(2) खिरकिया

(3) रुनझुन पटवारी ह. नं. 32

जामन्या जलाशय की माईनर एवं सब माईनर के निर्माण हेतु.

(4) 5.388 हे. / 13.29 एकड़

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया/ कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी , खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. 2099 - भू- अर्जन, प्रकरण क्र. 03-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उपधारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(5)

आगर सालरी

धर्मराजेश्वर तालाब से नहर योजना हेतु मंदसौर शामगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, मंदसौर.

0.73 4.10 योग .. 4.83

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 7326- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे . इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(2)

(1)

01.716 हेक्टर

ग्राम -सिरगोरा

परासिया

छिन्दवाड़ा

ब. नं. - 566

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स )

एवं (उक्त भूमि

पर आने वाली

(6) खजरी , मोठार, छितरी , सिरगोरा, शिवपुरी मार्ग के निर्माण के लिए निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.

प. ह. नं. - 17

संभाग छिन्दवाड़ा

सम्पत्तियां)

जिला छिंदवाड़ा

(3) रा. नि. मं. परासिया

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

2429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग (भ. /स. ) संभाग- छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग - छिन्दवाड़ा के उपसंभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 10254- दस - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में

(6)

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

4.239

लोहारिन

करपा जलाशय नहर कार्य हेतु पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, अनूपपुर

करपा

करपा जलाशय नहर कार्य हेतु पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

7.859 योग .. 12.098

कार्यपालन यंत्री, जल

संसाधन संभाग , अनूपपुर

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर( म. प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 10256 - दस- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में (4)

(1)

5.159

नोनघटी जलाशय नहर कार्य हेतु पुष्पराजगढ़

बहपुर

अनूपपुर

करपा जलाशय नहर कार्य हेतु बेलगवां

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

2.745 योग .. 7.904 संभाग, अनूपपुर

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर( म. प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

[भाग 1 2430

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 10258 - दस - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में

(4)

(6) (1) (2)

(3)

(5)

1.944

लखनपुर जलाशय नहर कार्य हेतु पोड़ीखुर्द

अनूपपुर अनूपपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर

योग .. 1.944

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर जिला अनूपपुर ( म . प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. रीडर - 1-10 - क्र. 1237- भू-अर्जन- रीडर -1-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आवश्यक सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचि के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील/जिला

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में

(6) (3)

(5)

(1) (2)

(4)

रोजिया

0.92

थांदला/

खटावला तालाब के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

झाबुआ

निजी भूमि संभाग क्र. 1 झाबुआ

झाबुआ

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं. क्र. 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, थांदला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्र. 8144-09-10 - प्र.क्र. 1-अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला तहसील

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ख. नं. कुल अर्जित किया गया रकबा

रकबा

(7)

(4)

(6)

(2)

(5)

(1)

(3)

1.625

2.023

रायसेन

रायसेन

359/1/2

कार्यपालन यंत्री,

शाहपुर

358/3/2 0.202 0.084

जल संसाधन,

भरतीपुर

(8) भरतीपुर, शाहपुर सिंचाई योजना तालाब व नहर निर्माण.

350

0.132

2.198

संभाग, रायसेन

4.423 1.841

योग

2.927

4.047

359/3

1.214

1.214

369/4

2.149 2.149

372

7.915

9.433

योग

0.607 0.607

369/1

1.214 1.214

369/2

0.202 0.202

369/3/1

योग

2.023 2.023

4.047

362

4.047

3.845

367

3.845

7.892 7.892

योग

3.975

3.975

361/2

2.023 2.023

368/2

2.023

2.023

371

8.021 8.021

योग

4.047 2.010

359/4

1.011 1.011

363/1

1.011

1.011

363/2

0.910

363/3

0.910

1.880 1.880

363/4

1.011

363/5

1.011

363/6

0.809

0.809

363/7

0.809 0.809

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

2432

(7)

(8)

(5) (6)

(4)

(1)

(3)

1.347

363/8

1.347

(2) रायसेन

रायसेन

शाहपुर

363/9

1.011

1.011

भरतीपुर

भरतीपुर, शाहपुर सिंचाई योजना तालाब व नहर निर्माण.

363/10 1.011 1.011

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रायसेन

1.011 1.011

363/11

0.809

0.809

363/12

0.809 0.809

363/13/1

0.809 0.809

363/13/2

1.012 1.012

368/1

1.012

368/3

1.012

1.011

369/3/2

1.011

0.084

0.485

358/4/2

0.405 0.102

358/6/1/2

0.890 0.186

योग

0.174

1.178

310

317

0.162 0.048

1.340 0.222

योग

1.578 0.036

273

0.102

314

0.364

योग

1.942 0.138

0.736 0.102

151

2.039 0.156

108

2.775 0.258

योग

111

2.428 0.144

0.150

141

1.263

3.691 0.294

योग

0.036

0.210

67/1/2

67/2/1

0.389 0.048

0.599 0.084

योग

5.000

359/1/1

0.232

1.651

358/1

0.148

1.655

358/5

0.084

0.102

1.598

353

0.223

352

0.048

0.883

349

0.018

2.315 0.204

274

0.405

299/2

0.030

0.144

0.769

299/1

0.180

281

0.036

0.276 0.048

282

283/1

1.623 0.390 2433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(8)

(4) (5) (6)

(7)

(2)

(3)

(1)

1.570 0.090

283/2

0.952

308

0.150

0.916

309/1

0.168

0.807

307/1

0.150

0.389 0.084

150

0.388

149

0.018

3.201

109/1

0.174

1.805 0.132

109/3

0.204

3.505

110

1.214

142/1

0.165

1.214

142/2

0.165

0.120

2.141

320

0.405 0.090

319/2

66/2

1.214 0.192

1.011

66/1/2

0.060

0.599

67/1/1

0.036

0.036

0.421

67/2/2

0.809 0.142

68/2

0.024

0.405

68/3

0.102

70

1.651

71/1

0.809 0.060

2.327

72

0.240

5.286 0.090

77

0.500 0.200

374/1/4

1.811 0.104

374/2

374/3

0.809 0.240

0.500 0.090

358/2

कुल योग.. 115.573 51.352

नोट. - भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,

देवास, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्र. 1176- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के 2434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

0.476

चांदगढ़

टोंकखुर्द

देवास

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 के ( 2 ) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल

संसाधन संभाग , देवास

चांदगढ़ तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम चांदगढ़ की निजी भूमि नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने से.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर जिला, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

क्र. 1170 - भू- अर्जन - 2010- प्र. क्र. 03- अ- 82-2009-10 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

बालोन

2.772 देवास टोंकखुर्द

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 के ( 2 ) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल

संसाधन संभाग , देवास

चांदगढ़ तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम बालोन की निजी भूमि नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने से.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर जिला, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्र. 1405 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 2435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(4) (1)

चिराखान

0.510 खरगोन महेश्वर

(6)

(5)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

महाप्रबंधक श्री महेश्वर

हायडल पॉवर कार्पो.

लिमि. मण्डलेश्वर

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म . प्र. रा . वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1406 - भू- अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमिका वर्णन

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

महेश्वर

खरगोन

0.133

निमगुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

महाप्रबंधक श्री महेश्वर

हायडल पॉवर कार्पो.

लिमि. मण्डलेश्वर

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. 1410- भू- अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की 2436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4)

0.924 (1) खरगोन कसरावद

(3) ससाबरड़

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो.

(6) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

लिमि. मण्डलेश्वर

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1411 - भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(1)

1.427 महेश्वर

खरगोन

(3) फतेहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण (5) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना , म. प्र. रा. वि. मण्डल , मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1412- भू-अर्जन- 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(4) महेश्वर

0.689 खरगोन

(3) खेंड़ी

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

(6) (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

महाप्रबंधक श्री महेश्वर

हायडल पॉवर कार्पो.

लिमि. मण्डलेश्वर

2437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर, जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल , मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1413 - भू- अर्जन - 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

जिला

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(3)

(1)

0.721

पिटामली

खरगोन महेश्वर

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

महाप्रबंधक श्री महेश्वर

हायडल पॉवर कार्पो.

लिमि. मण्डलेश्वर

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) , कलेक्टर, जिला खरगोन, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना , दिनांक 7 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ.- 10- पत्र क्र. 675 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

लगभग अर्जनीय रकबा ( हेक्टेयर में ) (4)

0.534

गोरहया

सतना रामपुर बाघेलान

रामपुर रघुनाथपुर गोरहया पहुंच मार्ग एवं टमस नदी पर पुल निर्माण बावत.

अनुविभागीय अधिकारी

तह. रामपुर बाघेलान

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

2438

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ.- 08- पत्र क्र. 676- भू-अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग अर्जनीय रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(4) (2)

(3)

0.246

रघुनाथपुर

सतना रामपुर बाघेलान

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण ) संभाग , रीवा

रामपुर रघुनाथपुर गोरहया पहुंच मार्ग के. कि. मी. 22/2-4 में टमस नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. - 12 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

ढडारी

9.532 छतरपुर

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील/जिला छतरपुर म. प्र.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 8779- भू-अर्जन-33-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया

(ग ) नगर/ ग्राम- छुरीखाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.365 हेक्टेयर/ 8.38 एकड़ खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(2) (1)

0.60 96

103/1

0.18 107/2

0.15

0.30 106/1

106/3

0.60 20

0.55 23/2

0.25

0.20 24

28/4

0.12 103/2

0.23 107/1

0.80

0.12 108/1

0.45 106/2

106/4

0.18 21

0.42 23/3

0.38 25/1

0.30

2.50 94

योग .. 8.33 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जामन्या जलाशय की बांयी मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 545 - भू- अर्जन- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- दुधमनिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-69.999 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.405 2/1 फ

1.000 2/1 ब

0.619 2/1आ

2.000 2/1अ

0.394 2/1 त्र

0.761 2/2/ख

1.011 2/1/ज्ञ

13 , 14 , 15/1 , 19,

3.265 20, 21 , 22

1.210 15/2, 18

4.691 15/3 , 16 , 23 , 24, 25 , 27 2440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

(1)

(2) 17 , 28 , 29 , 30 5.645 26 0.049

योग कृषक भूमि 21.050 म.प्र . शासन 13/47 , 2/ 1 ख , 2/1 क, 2/49 , 11 , 12 48.949 योग .. 69.999 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 546 - भू-अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील - मऊगंज

(ग) ग्राम- दीपा बदौर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.015 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.930 124/2

0.340 124/3

124/4

0.340

योग कृषक भूमि . 1.610 म.प्र . शासन 125 0.405 कुल योग. 2.015 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 547 - भू- अर्जन- 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- हर्रई गुजरान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 16.234 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

14.127 114, 115, 116 , 125,125 , 148 , 126 , 149 , 152 (2) योग कृषक भूमि 14.127 म.प्र . शासन 150 , 151 , 153 2.107 कुल योग 16.234 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 547A- भू- अर्जन- 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख ) तहसील- मऊगंज

( ग) ग्राम- हर्रहा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-48.308 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

0.753

6.070

3.228

0.397

(2) 3/2 7/3 7/4, 7/12 7/14 भाग 1 ]

2441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

(2) (1)

7/15

0.652 7/22

1.000 7/6

6.070 7/5

2.428 7/20

0.809 8/15

0.405 7/13

2.000 11

0.154

योग कृषक भूमि 23.966

24.342 म.प्र. शासन 1 , 2 , 7/1 ,

4, 5, 8/1 , 9

कुल योग 48.308 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 31 अगस्त 2010

प्र.क्र. 1 - अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बर्घरू मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग) ग्राम-त्योंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.596 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हे . में. ) (1)

(2) 457/2

0.033

(2) (1)

1.327 461

0.721 462

233

1.515

3.596

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- बर्घरू मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 2 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की दानमढ़ी मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- त्योंदा

(ग ) ग्राम-दानमढ़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.173 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में. )

(2) (1)

0.418 110/1/1 क

0.243 145/5

0.254 110/1 /2क

0.550 98/1

0.854 110/ 1 ख

0.306 145/1

0.274 145/4

0.137 145/3

0.137 145/2

योग . 3.173 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है-दानमढ़ी मध्यम जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु.

2442

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. 1380- भू-अ. 10- प्र.क्र. 02- अ- 82-09-10.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी/शासकीय कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील - बडवाह

(ग) ग्राम का नाम- बकावां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7250 वर्गमीटर, आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं.

विवरण भू- खण्ड

खसरा नम्बर

क्र.

डूब का रकबा (वर्गमीटर में)

(1)

(3)

(4) (2)

5

1

5 एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

2

6

5

1

9

6

31

2

9

1

83

349

2

514

349

3

30

349

(3)

(4) (2)

(1)

24

5

349

6

29

349

7

32

349

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

45

8

349

9

28

349

23

10

349

31

352

225

226

84

352

5

352

227

352

228

305

57

230

352

54

352

231

57

232

352

17

352

326

40

352

233

34

352

236

10

237

352

11

352

238

22

242

352

23

352

243

11

245

352

352

6

246

352

18

248

37

266

352

352

14

249

9

249/641

352

37

352

251

252

352

41

253

33

352

53

352

254

255

12

352

321

40

352

322

30

352

323

352

31

36

324

352

352

328

135

46

352

329

33

330

352

35

331

352 2443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

(4) 352

338

20

352

332

31

352

333

30

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

352

67

334

335

352

34

352

54

342

336

352

49

337

352

44

352

339

32

340

352

38

343

352

41

344

352

45

516

352

124

352

517

80

352

522

30

352

523

61

352

531

41

83

352

532

352

74

533

352

534

75

535

352

64

537

352

18

352

23

538

548

352

97

549

352

107

3625

योग .

11

349

93

33

349

12

349

13

13

17

208 पैकी

352

एफ.आर.एल. / एम . डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

352

57

209 पैकी

210

40

352

352

211

44

352

212

38

51

352

213

352

214

12

352

216

21

217

352

33

218

352

97

(4) (1)

(2)

(3)

72

एफ.आर.एल. / एम.

352

219

80

352 220 पैकी

227

221 पैकी

352

40

223 पैकी

352

डब्ल्यू.एल . के मध्य डूब प्रभावित आबादी भूमिएवं उस पर स्थित संरचनाएं.

352

55

229

184

352

234

235

352

33

256

78

352

71

257

352

62

352

258

76

352

259

60

352 260 पैकी

43

267

352

45

352

268

352

269

45

45

270पैकी

352

5

314पैकी

352

21

315 पैकी

352

317

352

65

352

318

60

352

319

61

320

352

101

325

352

12

345

352

81

80

345/644

352

346 पैकी

352

73

5

347 पैकी

352

67

352

351

352

106

352पैकी

353पैकी

352

27

56

511 पैकी

352

514 पैकी

352

66

515

352

110

352

28

519

35

520

352

352

521

31

526 पैकी

352

9

352

527

30 2444

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

(4) (2)

(3)

(1)

352

60

528 पैकी

एफ.आर.एल. / एम.

डब्ल्यू.एल . के मध्य 352

529

89

352

530

44

भूमि एवं उस पर स्थित 352

540

28

डूब प्रभावित आबादी संरचनाएं.

352

541

20

352

542

45

543

352

68

352

544 पैकी 18

550 पैकी

352

56

352

551 पैकी 60

45

106 पैकी

526/2

107 पैकी

526/2

65

115 पैकी

526/2

28

526/2 116 पैकी 18

22

526/2 117 पैकी

526/2

120 पैकी 15

8

526/2 121 पैकी

526/2

125

20

526/2

127

22

3625

योग

महायोग 7250

विवरण संपत्ति का विवरण

खसरा नम्बर

(1)

(2)

(3) 10/1

18 मकान पक्का

10/2

18 मकान पक्का

निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं. 350/1

17 मकान पक्का

विवरण खसरा

नम्बर

संपत्ति का विवरण

भूमि का मद

(2)

(3)

(4) (1)

1

नर्मदा घाट पक्का

नर्मदा नदी

शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं ना. का. चरनोई 40 मकान

6

01 लेटरिन्ग,

01 निलकठेश्वर मंदिर,

(4) (2)

(3)

(1)

01 आश्रम गुजर समाज ,

01 मड़ी गुजर समाज,

01 नर्मदा मंदिर,

01 सार्वजनिक ओटला,

01 बाबा का ओटला,

40 पम्प हाउस,

02कुआ पक्का,

118 पाईप लाईन,

नि. चरागाह

11

11 मकान

51 मकान

346 नि. चरागाह

01 गोबर गैस संयत्र

348 नि. चरागाह 02मकान,

ना.का. चरनोई 14 मकान

524

(

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन यंत्री ( सिविल ) म.ज.वि.प. / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डेलश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 10254- दस- भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- अनूपपुर 2445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम-लोहारिन , करपा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.098 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2) (1)

लोहारिन

0.405 87/1ख

0.285 149

0.202 150/2

0.080 150/1 क

0.080 150/1 ख

0.300 141/2

0.560 140/2

137

0.060 142/2

0.060

0.160 130/1

0.240 129/1

0.242 144/8/2

144/5

0.080

0.120 144/6

107

0.160

0.220 128/1

127

0.040 109/2

0.120 109/1

0.325 115

0.140

0.080 118

0.280 125

करपा

0.121 75

77

0.081 78

0.169 79

0.202

0.121 80

0.142 95

0.081 94

98

0.202

0.142 92/1

0.020 214/3

175/1

0.130

(2) (1)

0.040 431

0.061 432

0.121 433

0.105 435

0.061 436/2

0.081 437

0.283 438/1

0.486 215/1

0.283 216

0.202 259/3

0.243 260

0.202 176

0.214 178

0.263 179/1

0.344 185/1

0.243 188

0.121 344/3

0.263 345/1

0.202 343/2

0.243 347

Q.627 420

0.223 421/1 क

0.081 430

0.121 261

0.020 262

0.253 197

0.081 198

0.121 193

0.162 441

0.142 444

0.121 446

0.081 122

0.081 174

0.243 259/1

12.098

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करपा जलाशय नहर कार्य हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

2446

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 10256 - दस- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम-1. बहपुर, लगभग क्षेत्रफल 5.159 हे .

2. बेलगवां लगभग क्षेत्रफल- 2.745 हे .

(घ) कुल क्षेत्रफल-7.904 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में) (1)

(2)

ग्राम-बहपुर

0.17 323

322

0.242 285

0.048 392/367/1

0.089 284

0.101

0.004 283

338

0.008

0.041 331/3

0.008 294/1

161/2

0.060 289/377

0.020 206

0.012

0.137 140/1

209

0.113 208/1 क

0.234

0.020 160

0.020 161/1

205

0.032 203/1

0.064

0.032 201

200

0.044 198/2

0.117 117/1

0.089 118

0.053 107 क

0.153

0.267 91/1 ख

47/1 क/1

0.266

(2) (1)

0.267 47/2

0.121 49

0.129 51/2

0.226 53/3

0.084 54/1

55/2

0.113

0.160 56/1

0.178 57

0.286 321

292

0.089

0.089 244/1

0.012 291

0.020 293/378

0.030 197/2

0.038 196/1 ख

0.012 50

0.024 242

0.053 52/1 क/ 2

0.073 315

0.069 314

0.008 286

0.093 310/1

312/1

0.089

0.020 313

0.069 113

0.129 114

0.020 115

0.048 111

0.089 110

0.065 279/1

ग्राम-बेलगवॉ

0.113 327/3

0.221 328

0.202 320/1 ख

0.064 336

337

0.053

0.117 335

0.105 378

377/1

0.105

0.080 343

0.149 339/1

0.105 340/2

0.161 292 भाग 1 ]

2447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

(1)

(2)

0.064 296/2

293

0.129 289

0.084

0.149 290

129

0.267 130/2

0.186 212

0.153

0.044 208

210

0.093

0.093 209

379

0.008 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नोनघटी एवं करपा जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर , कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , जैतहरी जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 10258 - दस - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- अनूपपुर

(ग ) ग्राम- पोड़ीखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.944 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में ) (1)

(2)

0.225 54

55/1

0.042 55/2

0.042

0.066 56

0.009 107/2

0.090 108/1

108/2

0.090 110

0.006

0.036 115/3

(2) (1)

0.069 116/1

0.072 117

0.030 124/1

0.030 124/2

0.044 126/2/1

0.129 126/2/2

0.023 126/1

0.068 127/3

0.111 292

0.324 309/1

0.186 308/2

0.012 310/2

0.060 311

0.180 327

योग . 1.944 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लखनपुर जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , अनूपपुर , जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन-1-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- कोलारस 2448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

(ग) ग्राम-कोटानाका

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.094 हेक्टर.

सर्वे नं.

क्षेत्रफल

(जो अर्जित किया जाना है )

(2) (1)

350

0.601 349

0.175 348

0.788 346

0.040 325

0.008 332

0.147

0.710 345

333

0.036 334

0.082 335

0.157 336

0.063 344

0.532 343

0.049 443

0.013 438

0.379 435

0.654 434

1.529 432/1

0.758 432/2

0.803 432/3

0.726 432/4

0.356 430

0.165 437

0.323

योग . 10.094 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - एकीकृत जांच चौकी निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. 7702- भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- भौंहारा , प. ह. नं. - 1

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-44.52 हेक्टर .

रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2) (1)

2.00 2

1.50 3

0.49 7

1.00 8

0.20 9

0.42 10

0.83

1.03 61

0.83 11/2

2.91 13

38

1.23

0.42 39

1.30 40

1.12 41

0.07 51

0.85 52

0.42 42

3.00 48

0.59 50

2.02 55

56

2.12

2.09 57

4.09 58 2449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

भाग 1 ]

(2) (1)

3.41 59

43

2.50 60

0.60 72

4.18 73

3.00 74

0.30

कुल 44.52 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 7704- भू- अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग) ग्राम- घाना, प. ह. नं. - 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.77 हेक्टर.

रकबा खसरा नं.

(हे. में) (1)

(2) 637/1

0.08 637/2

0.06 264

0.30 263

0.04

0.07 270

0.10 275

281/2

0.13 274

0.20

0.13 281/1

0.05 284/1

285/868/2

0.09

0.01 283

0.07 285/1

(2) (1)

0.10 285/868/1

285/2

0.07

0.18 286

0.15 293

0.04 169/1

0.04 169/2

0.02 177

0.04 169/3

0.03 175/1

0.03 175/2

0.10 176/2

0.03 175/3

0.02 176/1

0.02 178

0.05 180

0.03 179

0.09 181

0.12 192

0.23 193

0.15 203

0.08 204/3

0.10 204/4

0.20 207

0.23 210/1 , 2

0.26 212/1

0.13 214

0.13 216/1

0.06 216/2

0.08 215

0.10 243

0.15 241/1

0.15 241/2

0.23 240

कुल 4.77 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- किशनपुर जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

2450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 8948 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील-सागर

(ग) ग्राम- खमकुआं, प. ह. नं. -127

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.33 हेक्टर .

खसरा नं .

रकबा

(हे. में) (1)

(2)

0.24 11

12

0.43 13

0.32 15

0.25 16

0.04

0.07 18

19

0.12 20

0.14 21

0.22 22

0.28 23

0.15 24

0.30 25

0.24 32

0.08 33

0.50 34

0.67 35

0.59 36

0.34

0.50 87

88

0.92 89/1

1.50 89/3

0.60 90

0.51

0.62 93

94

0.88

0.50 95

96

0.08 108/1

0.30

(2) (1)

0.40 108/6

0.16

0.01 111/2

112

0.76

0.95 113

0.08 114

120

0.05

0.45 123

0.82 124

0.47 125

0.57 126

0.70 127

0.75 128

0.07 129

0.05 131

0.83 132

0.82 133

कुल योग . 19.33 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8949 - भू- अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील-सागर

(ग ) ग्राम- खुरईथावरी , प. ह. नं. -135

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-63.12 हेक्टर .

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(2) (1)

0.60 605/1

0.59 605/2 भाग 1 ]

2451

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

(2) (1)

605/3

0.29 605/4

0.69 606/1

0.05 606/2

0.05 610/1

0.21 610/2

0.21 611/1

0.29 611/2

0.78 611/3

0.28 611/4

0.73 611/5

0.09 640/3

0.20 734/1

1.05 734/2

1.05 734/3

1.05 735

0.12 737

1.39 738

0.40 739/1

0.14 739/2

0.30 740

1.36 741

1.68 749/1

1.65 749/2

1.48 751

0.73 756/2

0.40

0.06 756/3

757

0.33

1.66 758/1

0.18 758/2

1.66 758/3

0.80 758/4

3.71 758/5

1.32 758/6

759

1.25 760

1.14 761

0.81 762

0.81 763

0.81 764

0.61 765

0.61 766

0.81 767

0.41 768

0.79 769

0.40

(2) (1)

0.81 770

0.41 771

0.22 772

0.81 773

0.81 774

5.01 775

0.90 777

0.29 752/1

0.29 752/2

0.29 752/3

0.05 752/4

0.17 752/5

0.12 752/6

0.17 752/7

0.15 752/8

0.18 753/1

0.26 753/2

0.15 753/3

0.30 753/4

0.27 755

0.15 756/1

4.25 778

0.83 779

0.61 780

0.81 781

782

0.81

0.81 783

3.93 784

0.18 785

0.64 787

0.88 788

789

0.97

0.33 790

0.17 791

0.06 792

कुल योग .. 63.12 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

2452

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. B - 3581- दो - 12-2-/23 भाग-11 इंदौर.- दिनांक 7 सितम्बर 2010 ( मंगलवार ) को अहिल्या उत्सव के उपलक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर के कार्यालय एवं न्यायालयों का समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभय कुमार , रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. B - 3586-दो-2-14-2005 .- श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 4 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. C- 4582- दो- 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 16 से 23 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 24 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

क्र. C-4584-दो- 2-73-2000.- श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 2 से 4 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -4603- दो- 2-19- ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 21 से 25 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती .

क्र. C - 4605- दो- 2-32-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C-4637-दो- 2-5-2006 . श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 27 जुलाई से 2 अगस्त 2010 भाग 1 ]

2453

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 सितम्बर 2010

तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती .

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. E- 3475- दो-2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 30 जुलाई से 7 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 3478-दो- 2-36-2008 .- श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश/ ओ. एस . डी. ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश/ ओ . एस. डी. ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ ओ . एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 3480-दो- 2-36-2010.- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 23 अगस्त 2010 का एक दिन का ऐच्छिक अवकाश एवं दिनांक 24 से 28 अगस्त 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ऐच्छिकएवं अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 01 सितम्बर 2010

क्र . 837 - गोपनीय- 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग- ए- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , नवनिर्मित जिले सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न में पदस्थ श्री माखनलाल झोड़, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय , बैढ़न को उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ रजिस्ट्रार , सिविल कोर्ट एवं सचिव, विधिक साक्षरता , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न के कार्य हेतु अधिकृत करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , टी.के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 333 - स्था. सैट- 2009.- श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 21 से 24 जुलाई 2010 तक कुल चार दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 21 जुलाई 2010 से 24 जुलाई 2010 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

2454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2010

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2010

क्र. 826 - गोपनीय - 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग- ए- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी को, स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

कहां से क्रमांक (1)

(3) नाम (2)

1

रीवा श्री मनोज कुमार तिवारी, ( जूनियर ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा.

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां को (4)

जबलपुर

(5) उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी.के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त , 2010

क्र. ई- 3502 - तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ई -2502 , दिनांक 20-7-2010 , को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है , में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में वर्णित तथा ततस्थानी प्रविष्टियों के कालम नं. 03 में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कालम नं. 04 में वर्णित राज्य शासन की अधिसूचना फा. क्रमांक1-7-81-21- ब ( एक) दिनांक 13 जुलाई , 2010 द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्ः-

अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में ) (2) क्र.

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम

(4)

क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश

की नियुक्तिकी गई.

(3)

(1)

श्री रामानंद चंद, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा . 4

द्वितीय अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश , डबरा का न्यायालय.

सेशन खंड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना डबरा , पिछोर, आंतरी, बिलौआ, गिजोरा , भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनोर.

No. E- 3502 - III - 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Ksherra Adhiniyam , 1981 (no . 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification no . F - 2502 , dated 20-07-2010 hereby appoints the following Additional Sessons Judge , Specified in Column No. 2 of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof, established by the State Government vide Law and Legislative Affairs Department , Notification No. 1-7-81-21 - B ( 1 ) , dated , 13-7-2010 , from the date pf assumption of charges as Presiding Officer by him namely ;-

No. Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (1)

3 (2) Shri Ramanand Chand , IInd Additional Sessions Judge , Dabra .

SCHEDULE

Name of the Special Court established by the State Government .

Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge (3)

(4) IInd Additional Sessions Judge , Dabra .

Police Station Dabra , Pichore , Antri , Billoa , Gizzora , Bhitarwar , Bailgada, Kaariya and Chinnore Under Sessions Division Gwalior .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार , रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 September 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-09-17.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-09-17.38.Ordinary.