पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. - 108- भोपाल- 09-11 .
मध्यप्रदेश शासन
मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 39]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010- आश्विन 2, शक 1932
विषय -सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2010
क्र. ई - 1-343-2010-5- एक.. ( 1 ) श्री प्रवीण गर्ग भाप्रसे (1988 ) , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डी.एम.आई. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 2) उपरोक्तानुसार श्री प्रवीण गर्ग , भाप्रसे ( 1988 ) द्वारा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को) तथा डी.एम.आई का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह - संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथाडी.एम.आई. केवल कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डी.एम.आई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2010
क्र. ई - 5-393- आयएएस लीव एक- 5.- श्री पी. के. दास, आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 3 से 10 सितम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 11 , 12 सितम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
2459
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.
2460
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री पी. के. दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . के. दास , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2010
क्र. ई. 5-811 - आयएएस-लीव-5- एक.- श्री एस.एस. बंसल, आयएएस, अपर आयुक्त ( राजस्व) , उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 7 से 10 सितम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. बंसल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-844 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री ए. के. सिंह, भाप्रसे (2000 ) , कलेक्टर, जिला अशोकनगर के अवकाश अवधि में, श्री ए. के. मांदलिया, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ कलेक्टर, जिला अशोकनगर का चालू प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2010
क्र. ई- 1-344-2010-5- एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन भाप्रसे (1993 ) , संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे ( 2003 ) परियोजना संचालक, आई.सी.डी.एस. ( महिला एवं बाल विकास ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, कार्यकारी संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. ई- 5-484- आयएएस लीव - एक- 5 - एक. श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2010 द्वारा दिनांक 3 से 17 सितम्बर 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 18 , 19 सितम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गयी है.
(2) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएस, ( 85 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अवकाश अवधि में श्रीमती विजया श्रीवास्तव , आईएएस , ( 84 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग काकार्य देखेगी.
(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. ई- 1-349-2010-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभाकर बंसोड़, भाप्रसे (1985 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा नवगठित लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2) उक्त अधिसूचना से 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग का लोप किया गया है . अतः श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे ( 1984 ) , प्रमुख सचिव , 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग तथा ग्रामोद्योग विभाग अब केवल प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार में रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2010
क्र. एफ- ए- 5-12-2010- एक-( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे. के. माहेश्वरी , साहब , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
भाग 1 ]
अ. अवकाश
अवकाश
कुल
अभियुक्ति क्र. अवधि
का प्रकार
दिन
1 19-7-2010
12
2461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
पूर्ण वेतन तथा
से 30-7-2010 2010 दिन
(2) श्री मनोहर दुबे की अवकाश की अवधि में श्री बी.एस. कुलेश , अपर कलेक्टर , सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपने की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है.
भत्तों सहित
तक.
कम्युटेड अवकाश क्र. एफ-ए- 5-13-2010- एक-( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विनय मित्तल , साहब , उच्च न्यायालय इंदौर, खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अ. अवकाश
अवकाश
कुल
अभियुक्ति क्र. अवधि
दिन
का प्रकार
1 21-6-2010
33 पूर्ण वेतन तथा
दिन
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री मनोहर दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भत्तों सहित
से 23-7-2010 तक.
कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2010
क्र. ई - 5-797 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. जी. गिल्लौरे, आयएएस . , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 16 से 28 अगस्त 2010 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी.जी. गिल्लौरे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री पी . जी. गिल्लौरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . जी. गिल्लौरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. ई- 5-838 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनोहर दुबे , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 24 से 31 जुलाई 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर दुबे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-842 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा श्री एस.पी.एस. सलूजा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला दमोह को दिनांक 30 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार डॉ. सत्येन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह को सौंपा गया है.
(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए डा. सत्येन्द्र सिंह के स्थान पर श्री के. आर. झा, अपर कलेक्टर, दमोह को दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त 2010 तक की अवधि में कलेक्टर, जिला दमोह का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर को निम्नानुसार अर्जित/लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-
(1 ) दिनांक 24-5-2010 से 25-5-2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा
(2) दिनांक 26-5-2010 से 26-6-2010 तक बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश.
2462
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-830- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री संकेत भोंडवे शांताराम , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर को दिनांक 26 जुलाई से 3 अगस्त 2010 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , खुरई, जिला- सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री संकेत भोंडवे शांताराम, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संकेत भोंडवे शांताराम, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-779- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री रामकिंकर गुप्ता, भाप्रसे, सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रामकिंकर गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010
क्र. एफ- 2-32-07- बारह-1.- मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सागर, दमोह, टीकमगढ़ एवं छतरपुर में हीरा एवं सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 3575.88 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 2575.88 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960, के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
अक्षांश (2)
देक्षांश (3) बिन्दु (1)
खण्ड 1
79° 17' 37.00 " 1
24° 49' 56.56 "
79° 17' 43.00 " 2
24° 48' 09.89 "
79° 22' 42.00 " 3
24° 48 ' 06.67 "
79° 22' 18.00 " 24° 41' 10.57 "
4
79 ° 22 ' 13.00 " b
24° 53 ' 03.07 "
79° 24' 59.00 " C
24° 49' 22.07 "
खण्ड 2
24° 29' 56.60 "
79° 18 ' 59.00 " 5
79° 18' 35.80 " 6
24° 26' 02.36 "
79° 20' 27.80 " 7
24° 26' 03.45 "
79° 19' 59.00 " 24° 25' 21.41 "
8
79° 19' 47.00 " 9
24° 23 ' 56.57 "
10
24° 22' 25.47 "
79° 20' 16.00 "
79 ° 22' 34.00 " 11
24° 21 ' 33.42 "
79° 25 ' 21.00 " 12
24° 25' 03.69 "
79° 36' 06.00 " 13
24° 27' 18.03 "
79° 36' 45.00 " 14
24° 29' 17.57 "
79° 33 ' 59.00 " 15
24° 29 ' 19.70 "
24° 30 ' 01.53 " 79° 33 ' 55.00 " 16
24° 30' 02.62 "
79° 32' 11.00 " 17
79° 32' 14.00 " 18
24° 32 ' 03.25 "
79 ° 32' 58.00 " 24° 34' 59.71 "
19
f 24° 27' 06.57 " 79° 21 ' 30.00 "
79° 16' 55.00 " e
24° 32' 16.81 "
खण्ड 3
79° 40 ' 04.00 " 20 24° 36' 43.82 "
21
24° 36' 01.62 " 79° 37 ' 40.00 "
79 ° 36' 56.00 " 22
24° 33' 12.28 " भाग 1 ]
2463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(3) (2)
23
24° 31 ' 25.82 "
79° 40' 29.00 " 24
24° 31 ' 45.69 "
79° 43' 39.00 " 25
24° 28' 46.76 "
79° 44' 37.00 " 26
24° 29 ' 15.23 "
79° 46 ' 52.00 "
खण्ड 4
26
24° 29' 15.23 "
79° 46' 52.00 " 27
24° 28 ' 22.47 "
79° 45' 56.00 " 24° 27' 17.66 "
28
79° 45 ' 54.00 " 29
24° 27 ' 15.71 "
79° 45' 03.90 " 30
24° 29' 35.74 "
79° 40' 38.00 " 24° 24' 28.05 "
31
79 ° 38 ' 19.00 " 32
79° 30' 01.00 " 24° 23 ' 15.98 "
33
24° 20' 25.10 "
79° 28 ' 09.70 " 34
24° 17' 28.33 "
79° 21 ' 26.00 " 35
79° 15 ' 02.20 " 24° 11 ' 35.69 "
I
24° 19 ' 46.50 "
79° 27' 09.20 " k
24° 17' 12.06 "
79° 30' 20.00 " 24° 25' 25.44 "
79° 43' 55.00 " j
I
24° 23 ' 44.98 "
79° 45' 31.00 " h
79° 49 ' 44.00 " 24° 26' 05.75 "
खण्ड 5
36
24° 09' 35.88 "
79° 12' 09.90 " 37
24° 10' 29.25 "
79° 10' 35.00 " 38
24° 13' 24.86 "
79° 10' 25.00 " 39
24° 14' 32.10 "
79° 09 ' 27.00 " 40
24° 13 ' 36.41 "
79° 08' 29.00 " 41
24° 13 ' 33.42 "
79° 06' 07.30 " 42
24° 18 ' 03.73 "
79° 07' 57.00 " 43
24° 19' 14.45 "
79° 10' 30.00 " 44
24° 25' 37.35"
79° 15 ' 00.70 " 45
79° 17' 28.00 " 24° 25' 44.58 "
46
79° 16' 48.00 " 24° 28 ' 04.84 "
47
24° 29' 59.97 "
79° 17' 10.00 "
79° 15' 52.00 " 48
24° 31 ' 53.76 "
49
24° 45 ' 05.95 "
79 ° 20' 15.00 " 50
24° 45' 05.95 "
79° 15' 32.00 " 51
24° 48' 33.42"
79° 15' 35.00 " a
24° 34' 54.66 "
79° 54' 24.00 " n
78° 56' 33.00 " 24° 19' 28.05 "
m
24° 08' 15.63 "
79° 10' 12.00 " इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2010
क्र. एफ 2-32-07 - बारह-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 6 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 6th September 2010
No. F 2-32-07 - XII - 1.- In exercise of rule 59( 1) ( a) of theMineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 2575.88 Km² out of 3575.88 Km² in Sagar , Damoh , Tikamgarh & Chattarpur districts which was previously heldby M/ s Rungta Mines Limited , for the reconnaissance operations ofDiamond & Gold mineral , under reconnaissance permit , which has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules , Details of the area are as below :-
Longitude (3) Latitude (2)
Point (1)
BLOCK 1
1
24° 49 ' 56.56 "
79° 17' 37.00 " 2
24° 48 ' 09.89 "
79° 17 ' 43.00 " 3
24° 48 ' 06.67 "
79° 22 ' 42.00 " 4
24° 41 ' 10.57 "
79° 22' 18.00 " b
24° 53 ' 03.07 "
79° 22 ' 13.00 " 24° 49 ' 22.07 "
79° 24' 59.00 "
BLOCK 2
5
24° 29 ' 56.60 "
79° 18' 59.00 " 6
24° 26' 02.36 "
79° 18 ' 35.80 "
79° 20' 27.00" 7
24° 26' 03.45 "
24° 25' 29.41 "
79° 19' 59.00 " 8
24° 23 ' 56.57 "
79 ° 19 ' 47.00 " 9
79° 20 ' 16.00 " 10
24° 22' 25.47 " 2464
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 11
24° 21 ' 33.42 "
79° 22' 34.00 " 12
24° 25' 03.69 "
79° 25' 21.00 " 13
24° 27 ' 18.03 "
79° 36' 06.00 " 14
24° 29' 17.57 "
79° 36 ' 45.00 " 15
24° 29 ' 19.70 "
79° 33 ' 59.00 " 16
24° 30 ' 01.53 "
79° 33 ' 55.00 " 17
24° 30' 02.62"
79° 32 ' 11.00 " 18
24° 32' 03.25 "
79° 32' 14.00 " 19
24° 34' 59.71 "
79 ° 32 ' 58.00 " f
24° 27' 06.57 "
79° 21 ' 30.00 " e
24° 32' 16.81 "
79° 16' 55.00 "
BLOCK 3
20
24° 36' 43.82"
79° 40' 04.00 " 21
24° 36 ' 01.62 "
79° 37' 40.00 " 22
24° 33' 12.28 "
79° 36' 56.00 " 23
24° 31 ' 25.82 "
79° 40' 29.00 " 24
24° 31 ' 45.69 "
79° 43' 39.00 " 25
24° 28 ' 46.76 "
79° 44 ' 37.00 " 26
24° 29 ' 15.23 "
79° 46' 52.00 "
BLOCK 4
26
24° 29' 15.23 "
79° 46' 52.00 " 27
24° 28' 22.47 "
79° 45' 56.00 " 28
24° 27' 17.66 "
79° 45 ' 54.00 " 29
24° 27' 15.71 "
79° 45' 03.90 " 30
24° 29' 35.74 "
79° 40' 38.00 " 31
24° 24' 28.05 "
79° 38 ' 19.00 " 32
24° 23 ' 15.98 "
79° 30' 01.00 " 33
24° 20 ' 25.10 "
79° 28 ' 09.70 " 34
24° 17' 28.33 "
79° 21' 26.00 " 35
24° 11' 35.69 "
79° 15' 02.20 " I
24° 19' 46.50 "
79° 27' 09.20 " k
24° 17' 12.06 "
79° 30' 20.00 " 24° 25' 25.44 "
79° 43 ' 55.00 " j
I
24° 23 ' 44.98 "
79° 45' 31.00 " 24° 26' 05.75 "
h
79° 49' 44.00 "
BLOCK 5
36
24° 09 ' 35.88 "
79° 12' 09.90 " 37
24° 10 ' 29.25 "
79° 10' 35.00 " 38
24° 13 ' 24.86 "
79 ° 10 ' 25.00 " 39
24° 14' 32.10 "
79° 09 ' 27.00 " 40
24° 13 ' 36.41 "
79° 08 ′ 29.00 "
(2)
(3) (1)
24° 13' 33.42 "
41
79° 06' 07.30 " 42
24° 18 ' 03.73 "
79° 07′ 57.00 " 43
24° 19' 14.45 "
79° 10' 30.00 " 44
79° 15' 00.70 " 24° 25' 37.35 "
45
24° 25' 44.58 "
79° 17' 28.00 "
79° 16' 48.00 " 46
24° 28 ' 04.84 "
79° 17' 10.00 " 24° 29' 59.97 "
47
48
24° 31 ' 53.76 "
79° 15 ' 52.00 " 49
24° 45' 05.95 "
79 ° 20' 15.00 "
79° 15' 32.00 " 50
24° 45' 05.95 "
51
79° 15' 35.00 " 24° 48 ' 33.42 "
24° 34' 54.66 "
79° 54' 24.00 " a
78° 56' 33.00 " 24° 19 ' 28.05 "
n
79° 10' 12.00 " m
24° 08 ' 15.63 "
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Area Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010
क्र. 2-48-07- बारह - 1.- मेसर्स एमिल माईनिंग इंडिया प्रा . लि. द्वारा जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना , तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, निकल , कोबाल्ट एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1087 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 550 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
बिन्दु (1)
अक्षांश (2)
देक्षांश (3)
79° 37' 06" 1
25° 05' 10 "
25° 06' 42 "
2
79° 39' 13 "
79° 54' 17 " 3
25° 50' 10 "
4
79° 44' 21 " 24° 43' 18 "
24° 51' 13 "
79° 37' 16" 5
6
24° 54' 13 "
79° 41' 49 " भाग 1 ]
2465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 24° 59' 02 "
79° 37' 36 " 7
8
24° 01 ' 10 "
79° 40' 39 " 9
25° 05' 10 "
79° 37' 06 " इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2010
क्र. 2-48-07- बारह -1 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 9 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 9th September 2010
No. 2-48-07 - XII- 1 . In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of the Mineral Concession Rule , 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 550 Km² out of 1087 Km² in Chattarpur and Tikamgarh Districts which was previously held by M/s . Amil Mining India Private Limited , for the reconnaissance operations of Diamond & precious stones , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Nickel , Cobalt & associated minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7( 1) ( i) ( a) of the said rules , Details of the area are as below:-
Point (1)
Latitude (2)
Longitude (3) 1
25° 05' 10 "
79° 37' 06 " 2
25° 06' 42 "
79° 39' 13 " 3
25° 50' 10 "
79° 54' 17 " 4
24° 43' 18 "
79° 44' 21 " 5
24° 51' 13 "
79° 37' 16 " 6
79° 41 ' 49 " 24° 54' 13 "
(3) (2)
(1)
79° 37' 36 " 24° 59 ' 02 "
7
79° 40' 39 " 8
24° 01 ' 10 "
9
25° 05' 10 "
79° 37' 06 " The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Area Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2010
क्र. एफ-6 - ए- 73-2008-1- पांच. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री प्रवीण शाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने अथवा 62 वर्ष आयु पूर्ण करने तक, (जो भी पहले हो) उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग में अपील बोर्ड में न्यायिक सदस्य के पद पर पदस्थ करता है.
(2 ) चूंकि श्री प्रवीण शाह ने अधिवार्षिकी आयु प्राप्त नहीं की है, अतः श्री शाह द्वारा मध्यप्रदेश अपील बोर्ड के न्यायिक सदस्य के रूप में की गई सेवा की अवधि, उनके द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने तक प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी और उसके पश्चात् वे सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के रूप में अपील बोर्ड में नियुक्त न्यायिक सदस्य माने जाएंगे.
(3 ) श्री प्रवीण शाह को मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग अपील बोर्ड के न्यायिक सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते, प्रतिनियुक्ति की अवधि में मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में देय वेतन एवं भत्तों के अनुरूप होंगे . सेवानिवृत्त सदस्य के रूप में श्री शाह , पेंशन कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे , जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय , उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अन्त में प्राप्त किये थे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. सी. राठौर, अवर सचिव.
2466
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. एफ- 3-84-2010- बत्तीस. राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-36-99- बत्तीस, भोपाल, दिनांक 13 मई 1999 द्वारा मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन का गठन किया गया है.
राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से तत्कालीन गुना जिले का विभाजन कर जिला अशोक नगर 2003 में अधिसूचित किया गया है .
अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 4 ( 3) का में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित 3 जिलों क्रमशः गुना, विदिशा , सागर के साथ अशोक नगर जिलों को भी सम्मिलित करती है एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 4 ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चार जिलों क्रमशः गुना, विदिशा , सागर एवं अशोक नगर को बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन के रूप में पुनर्गठित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. एफ- 3-84-2010- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-84-2010- बत्तीस, दिनांक 13 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
Bhopal , the 13th September 2010 No. F - 3-84-2010 - XXXII .-( 1 ) In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 ( No. 23 of 1973) the State Government vide notification No. F - 3-36-99 - XXXII , Bhopal , dated 13th May 1999 constituted Bina Perto Chemicals Region.
(2) State Government further divided District Ashoknagar from district Guna on 2003 and notified the newly formed District on Administrative ground.
(3) In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) (A) Madhya Pradesh Nagar Tatha Garm Nivesh Adhiniyam , 1973 hereby decided to including District Ashoknagar with Guna , Sagar and Vidisha Districts and further in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Saction 4 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) , the State Government hereby reconstitute Bina Petro Chemicals Industrial Region comprising Guna , Sagar , Vidisha and Ashoknagar Districts .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAVLEKAR , Dy . Secy.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. एफ-1 (ए) 166-1994- ब- 2-दो. श्री आर. एस . मीणा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 4 से 11 जुलाई 2010 तक कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(4) अवकाश से लौटने पर, श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजन कटोच , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
2467
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2010
क्र. एफ-1 ( बी) 73-04- बी-4-दो. राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा ( संवर्ग- रेडियो ) में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100 + 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है . नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे-
अभ्यर्थी का नाम एवं पता
क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(1)
(2)
(3)
03
1
कु. लहर गुप्ता, बी-10 इन्फो सिटी टाउनशीप, गांधीनगर , गुजरात.
2
04
श्री ऋषि सिरोठिया पिता श्री सहदेव प्रसाद सिरोठिया, 168 छत्रसाल वार्ड क्र. 6 पाठक कालोनी दमोह, म.प्र. पिन-476661 .
( 2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी.
(3 ) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश, सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(4 ) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.
(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.
(6 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी . उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .
(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगे , की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा . " बॉण्ड " का प्रारूप संलग्न है, जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
( 8 ) नवनियुक्त अधिकारी यदि, पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2010
फा. क्र. 17 (ई ) 10- ए- 2001 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, श्री मनोज कुमार तिवारी ( जूनियर ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , रीवा की सेवाएं उप संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2010
फा. क्र. 1 ( अ ) 3-03 - इक्कीस - ब( दो ) . - राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से, उच्च न्यायालय , ग्वालियर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 15 सितम्बर 2010 से 2468
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
14 सितम्बर 2011 तक एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :-
महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर
पद
क्रमांक अधिवक्ता का नाम
पारिश्रमिक प्रतिमाह 1 श्रीमती संगीता पचौरी उप शास . अधिवक्ता 17,000
उप शास. अधिवक्ता 17,000 2 कुमारी नूतन सक्सेना
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428 ) महाधिवक्ता- 01 - वेतन- 001 - अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 1 (अ) -इक्कीस ब ( दो) - राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यालय में 20 अगस्त 2010 से 19 अगस्त 2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे: -
महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
पद पारिश्रमिक क्रमांक अधिवक्ता का नाम
प्रतिमाह 1 श्रीमती निधि पाटनकर उप शास . अधिवक्ता 17,000 इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01 - वेतन-001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010
फा. क्र. 17 (ई ) 517-2008 - इक्कीस - ब ( दो ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2009 द्वारा श्री ओमप्रकाश यादव, अधिवक्ता, निवासी इटावा जदीद, रेहटी , तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर को तहसील नसरूल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था परन्तु रिट याचिका क्रमांक 12012/2008 रघुवीर सिंह विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जुलाई 2010 के पालन में तहसील नसरूल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 17 ( ई ) 516-2008 - इक्कीस ब ( दो ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2009 द्वारा श्री बाबूलाल जाट, अधिवक्ता, निवासी नीलकंठ रोड, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर को तहसील नसरूल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था परन्तु रिट याचिका क्रमांक 12012/2008 रघुवीर सिंह विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जुलाई 2010 के पालन में तहसील नसरूल्लागंज में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2010
फा. क्र. 17 (ई ) 16-17-2007- इक्कीस- ब ( दो ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेशों दिनांक 13 अगस्त 2010 द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2946/2007 रामदत्त भाण्डेरकर एवं अन्य विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई 2009 के परिपालन में 1. श्री शंकरलाल सेन, अधिवक्ता, निवासी सिनेमा रोड, तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा एवं 2. श्री तरूण कुमार जैन, अधिवक्ता, निवासी स्टेशन रोड, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के तहसील जुन्नारदेव में नोटरी व्यवसाय करने के नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किये गये थे परन्तु उक्त वर्णित रिट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 8933/2010 विचाराधीन है , जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं , उक्त आदेश के परिपालन में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2010 निरस्त किये जाते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2010
शासन फा. क्र. 1 (बी) 41-04-इक्कीस- ब( दो ) संशोधन.- द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जुलाई 2010 की पंक्ति3 में दिनांक 19 नवम्बर 2008 से तीन वर्ष 18 नवम्बर 2011 अंकित हो गया है , अतः उसके स्थान पर दिनांक 7 दिसम्बर 2009 से 6 दिसम्बर 2012 पढ़ा जावें.
भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.
भाग 1 ]
2469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2010
क्र. एफ- 3-2-2010- बयालीस 1.- राज्य शासन के वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक प्राविवि- उशिगायो- 9 - संविसं - 2009-2083, दिनांक 31 अक्टूबर 2009 के द्वारा " उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना " अनुसार ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी, जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु रुपये 4 लाख से अधिक ऋण की आवश्यकता है तथा कॉलेटरल सिक्यूरिटी के अभाव में बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं , को बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारन्टी पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है .
(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा उक्त ज्ञाप की कंडिका-3 अनुसार तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों तथा देश एवं विदेश की शिक्षण संस्थाओं का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-
(अ ) योजना हेतु पात्र पाठ्यक्रम - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित समस्त प्रचलित पाठ्यक्रम यथा- बी.ई. /बी.टेक , बी. फार्मेसी, बी.आर्क. , डिग्री/डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नॉलाजी, एम.ई. , एम. टेक. एम.फार्मेसी, एम. आर्क. , एमसीए, एमबीए/ पीजीडीएम इत्यादि एवं कंडिका ( स ) में उल्लेखित संस्थाओं में अध्ययन हेतु तकनीकी संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम.
( ब ) देश के भीतर तकनीकी संस्थाएं- समस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( आईआईटी ) , समस्त भारतीय प्रबंधन संस्थान ( आईआईएम ) , भारतीय विज्ञान संस्थान ( आईआईएससी ) , समस्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( एनआईटी ) , समस्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ( आईआईआईटी ) , समस्त योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) , समस्त भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम ) , नार्थ- ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एवं टे क्नालॉजी ( एनईआरआईएसटी ) , नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग ( एनआईटीआईई ) , नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी ( एनआईएफएफटी ) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी ( एसएलआईईटी ) , सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी ( सीआईटी ) , पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं प्रबंधन संस्थान ( आईआईआईटीडीएम ) , जबलपुर , समस्त एआईसीटीई अनुमोदित शासकीय ( स्वशासी ) अनुदान प्राप्त संस्थाएं, यूजीसी/ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के यूटीडी/यूआईटी/फैकल्टी स्कूल में संचालित समस्त एआईसीटीई अनुमोदित पाठ्यक्रम समस्त एआईसीटीई अनुमोदित ऐसी निजी संस्थाएं जिन्हें स्थापना के कम से कम सात वर्ष पूर्ण हो चुके हों.
( स ) देश के बाहर के विश्वविद्यालय/ तकनीकी संस्थाएं-
Australia Australian National University (ANU) , University of Sydney , University ofMelbourne , University of Queensland ( UQ) , University of New South Wales (UNSW) , Monash University , University of Western Australia (UWA ) .
Canada-Mc Gill University , University of Toronto , University of British Columbia ( UBC ) , University of Alberta.
China- Peking University , Tsinghua University .
Denmark- University of Copenhagen , Aarhus University .
Finland-University of Helsinki .
France-Ecole normale Superieure de Paris (ENS Paris ) , Ecole Polytechnique , Paris Tech .
Germany-Ruprecht- Karls - Universitat 2470
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
Heidelberg , Technische Universitat Munchen (TUM) , Ludwig Maximilians - Universitat munchen ( LMU) , Freie Universitat Berlin , Universitat Freiburg , University of Stuttgard .
Hong Kong- University of Hong Kong (HKU) , Hong Kong University of Science and Technolog ..... Chinese University of Hong Kong ( CUHK ).
Ireland- Trinity College Dublin .
Japan-University of Tokyo , The Kyoto University Osaka University , Tokyo Institute of Technology Nagoya University.
Korea South-Seoul National University ( SNU) , KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Netherlands- University of Amsterdam , Leiden University , Utrecht University , Erasmus University Rotterdam , Eindhoven University of Technology.
New Zealand-University of Auckland Norway-University of Oslo
Russia- Lomonosov Moscow State University.
Singapore National University of Singapore (NUS) , Nanyang Technological University ( NTU) .
Sweden- Uppsala University , Lund University.
Switzerland-ETH Zurich ( Swiss Federal Institute of Techno .. ) Ecole Polytechnique Federale de Lausanne , University of Geneva .
Taiwan-National Taiwan University ( NTU)
[ भाग 1 United Kingdom-University of Cambridge , UCL (University College London) , University of Oxford , Imperial college London , King's College London ( KCL ) , University of Edinburgh , University of Bristol , University ofManchester , University of Warwick , University of Birmingham, University of Sheffield, University of Nottingham, University of Glasgow , London School of Economics and Political Scia. , University of Southampton , University of Leeds , University of York, Durham University , University of St Andrews .
United States-Harvard University , Yale university , Massachusetts Institute of Technology ( MIT) , University of Chicago , California Institute of Technology ( Caltech) , Princeton University , Columbia University , University of Pennsylvania ( UPenn) , Stanford University , Duke University , University of Michigan , Cornell University , Johns Hopkins University, Northwestern University , University of California , Berkeley (UCB) , Carnegie Mellon University (CMU) , University of California , Los Angeles (UCLA) , Brown University , New York Unversity ( NYU) , University of Wisconsin -Madison, University of Washington , University of North Carolina, Chapel Hill , University of Illinois at Urbana- Champaign , Boston University , University of California , San Diego (UCSD) , University of Texas at Austin ( UT Austin) , Washington University in St. Louis , Purdue University , Dartmouth College , University of Minnesota , Pennsylvania State University ( Penn State)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.
भाग 1 ]
2471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2010
फा. क्र. 17 (ई ) 83-2003- इक्कीस- ब ( एक ) - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों को, उसके ( सारणी के ) कॉलम (3 ) में वर्णित विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(1)
(2)
(3) 1 अलीराजपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) अलीराजपुर.
2 अलीराजपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जोबट.
3 अनूपपुर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश .
4 अशोकनगर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर,
5 अशोकनगर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश , मुंगावली.
6
बालाघाट
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
श्री रमेश मावी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) अलीराजपुर.
श्री रूप सिंह अलावा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जोबट.
श्री दीपक गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर.
श्री पी. सी. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर.
श्री सुधीर कुमार अवस्थी प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुंगावली .
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
7
बालाघाट
श्री कीर्ति कुमार वर्मा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी
8 बड़वानी
श्री महादेव मुवेल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , वारासिवनी.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वानी
9 बड़वानी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा.
10 बैतूल
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैतूल
श्री शिववदन वर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.
श्री विश्वबंधु शर्मा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश , सेंधवा.
श्री एम.एस.ए. अंसारी द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
2472
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 11 बैतूल
न्यायाधीश, मुलताई 12 भिण्ड
[ भाग 1
(4)
श्री अजय कुमार गर्ग , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायीधीश, मुलताई .
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड
13 भिण्ड
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) लहार.
14 भिण्ड
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गोहद 15 भोपाल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 .
16 भोपाल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2.
17
बुरहानपुर
श्री संजीव कुमार सरैया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
श्री एन.एस. दीक्षित, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) लहार.
श्री राजवर्धन गुप्ता, अतिरिक्त रोशन न्यायाधीश , गोहद.
श्री सी. एम. गर्ग , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 1 .
श्री महेश भदकारिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बुरहानपुर
18 छतरपुर
श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बुरहानपुर.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर
19
श्री तारकेश्वर सिंह, प्रथम अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव
छतरपुर
20
डॉ. जगदीशचंद्र सुनहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर
छतरपुर
21
श्री आर.सी. मालवीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
22
श्री पंकज गौर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अमरवाड़ा
छिंदवाड़ा
23 दमोह
श्री प्रदीप मित्तल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश अमरवाड़ा.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह
24
दतिया
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , दतिया.
25 दतिया
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सेंवढ़ा श्री एस. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह.
श्री एल.एल. गर्ग , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) दतिया.
श्री राजीव कुमार गोंदले , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट) , सेंवढ़ा.
भाग 1 ]
2473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(3) (1)
देवास
26
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट) , देवास.
27 देवास
(4)
श्रीमती अलका दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , देवास.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ
देवास
28
श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनि. ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोनकच्छ.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कन्नौद
धार
29
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) धार.
30
धार
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कुक्षी के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी.
31
धार
श्री एम. एस. परिहार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
श्रीमती किरण गौहर, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) धार.
श्री डी.डी. द्विवेदी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कुक्षी , के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी धार.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनावर
32
धार
श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनि ) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनावर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सरदारपुर
33 डिण्डौरी
श्री एन. एस . सूलिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश , डिण्डौरी
34
खण्डवा
श्री जे. एस. क्षत्रीय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी .
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा
35
खण्डवा
श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा
36 गुना
श्रीमती सविता दुबे , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना
37
गुना
श्री राजाराम भारतीय , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , चाचौड़ा
ग्वालियर
38
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक, 3 .
39 ग्वालियर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4.
श्री आर. के. नागपुरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचौड़ा.
श्री एन.पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक 3 .
श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक 4.
2474
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 40 ग्वालियर
(4)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा
41
हरदा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
42 होशंगाबाद
श्री विनोद कुमार, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डबरा .
श्री संजय कुमार जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, हरदा.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद
43 होशंगाबाद
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोहागपुर होशंगाबाद.
44 होशंगाबाद
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिपरिया होशंगाबाद.
45 इन्दौर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 5.
46 इन्दौर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 6.
47 इन्दौर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 7.
48 इन्दौर
श्री एन. के. सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद.
श्री दिलीप कुमार नागले, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर, होशंगाबाद.
श्री अचल कुमार पालीवाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिपरिया.
श्री डी. के. पालीवाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 5 .
मो. शमीम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 6.
श्री एस. के. कुलकर्णी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक 7.
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर
49 इन्दौर
श्री राकेश कुमार सिंह ( सीनि. ) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , महू
50 जबलपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक 8 .
51
जबलपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.
52
श्री एल.एस. दुवासा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महू.
श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 8 .
श्री आलोक अवस्थी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 9 .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिहोरा
जबलपुर
53 झाबुआ
श्री श्रीराम माण्डवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) सिहोरा , जबलपुर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , झाबुआ
54 कटनी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कटनी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी .
श्री रामलाल यादव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
श्रीमती इन्द्रा सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(3)
(2)
55
मण्डला
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डला
56 मंदसौर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
57 मंदसौर
चतुर्थ अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश , मंदसौर
58 मंदसौर
2475 श्री प्रताप कुमार तिवारी , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.
श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.
श्री अरुण कुमार वर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ
59 मंदसौर
श्री केशव सिंह तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ.
श्री केशव सिंह तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ ( लिंक- भानपुरा ) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ
(लिंक- भानपुरा)
60 मुरैना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना
61 मुरैना
श्री आर. सी. वाष्र्णेय द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश . मुरैना.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह
62 मुरैना
श्री भरत सिंह जामरा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़
63 मुरैना
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जौरा
64 नरसिंहपुर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहपुर.
65
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा
नरसिंहपुर
नीमच
66
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नीमच
नीमच
67
श्री श्रीराम दिनकर , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़ .
श्री आर. पी . मनकेलिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
श्री एस. के. पाण्डेय , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नरसिंहपुर.
श्री आर. के. भावे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा.
श्री कौशिक चौहान , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनासा
68
पन्ना
श्री जी . एस . सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पन्ना
69
पन्ना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) पवई श्री प्रभात कुमार मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पन्ना.
श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) पवई .
2476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 70 रायसेन
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , रायसेन .
रायसेन
71
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बेगमगंज.
72 राजगढ़
[ भाग 1
(4)
श्री बी. पी. चतुर्वेदी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , रायसेन.
श्री अवधेश कुमार सिंह , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बेगमगंज.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़
73
श्रीमती भागवती चौधरी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ब्यावरा
राजगढ़
74 राजगढ़
श्री अजय प्रकाश मिश्र , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहगढ़
75
रतलाम
श्री बी. आर. पाटिल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहगढ़ .
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम
76
रतलाम
श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रतलाम.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा
77 रीवा
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा
78 रीवा
श्री आर.सी.एस. बिसेन द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा .
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा
79 रीवा
श्री राजीव कुमार सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मऊगंज
80 सागर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10.
81
सागर
श्री रहस बिहारी गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मऊगंज.
श्रीमती आशा गोधा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सागर.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खुरई
82
सागर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली 83
सतना
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई.
श्री अनिल कुमार मोहनिया , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली.
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना
84
सतना
श्री ए. के. सिंह ( सीनि. ) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना
श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
भाग 1 ]
2477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 85 सतना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर 86 सीहोर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , सीहोर 87 सीहोर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , आष्टा.
88 सीहोर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज .
89 सिवनी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी.
सिवनी
90
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , लखनादौन 91 शहडोल
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शहडोल .
92 शहडोल
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी के अतिरिक्त न्यायाधीश.
93 शाजापुर
(4)
डॉ. ओ. पी . तिवारी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर.
श्री संजय कृष्ण जोशी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीहोर.
श्री राकेश कुमार गुप्ता , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , आष्टा.
श्री विजय मालवीय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नसरुल्लागंज.
श्री किसना अतुलकर , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी .
कु. कल्पना उपाध्याय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ), लखनादौन.
श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शहडोल.
श्री यू. सी. मिश्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी के अतिरिक्त न्यायाधीश.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर
94 शाजापुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
95
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर शाजापुर
96 शाजापुर
श्री आर. के. सोनी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.
कु. सुनीता सिरिल बारलो , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
श्री आर. एस. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आगर .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सुसनेर
97 श्योपुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , श्योपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश.
98 शिवपुरी
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शिवपुरी.
श्री अविनाश कुमार खरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर.
श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , श्योपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश.
मो. एच. अंसारी , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शिवपुरी .
2478
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 99 शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा 100
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछोर शिवपुरी
101 सीधी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीधी.
102 सिंगरौली
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैढ़न 103 टीकमगढ़
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , टीकमगढ़ 104 उज्जैन
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन
105 उज्जैन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरोद
उमरिया
106
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उमरिया
107 विदिशा
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विदिशा
108 विदिशा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बासौदा.
109 विदिशा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिरोंज
110 मण्डलेश्वर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश .
111
मण्डलेश्वर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खरगौन
मण्डलेश्वर
112
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह
(4)
श्री सुरेश रणदिवे , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा.
श्री देवराज बोहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछोर.
श्री बी. पी. मरकाम , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , सीधी.
श्री प्राणेश कुमार प्राण , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैढ़न.
श्री के. एन. खान, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , टीकमगढ़ .
श्री बी. पी . शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन .
श्री सतीश कुमार तारम , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरोद.
श्री पी. सी. गुप्ता, ( सीनि. ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
श्रीमती रेणुका कंचन, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा .
श्री भैयालाल वर्मा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बासौदा.
श्री यशवंत सिंह परमार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिरोंज.
श्री गिरिराज किशोर शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश .
श्री जे. एस. कटारिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन.
श्री आर. के. गुप्ता , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह .
नोट :- अधिसूचना के अनुक्रमांक 15 , 16 , 21,22 , 26 , 34, 35 , 38 , 39, 42 , 43 , 45,46, 47 , 48 , 50, 51 , 56, 57, 77, 78, 80 , 83 , 84, 85 , 87, 101 , 102, 103 एवं 104 में वर्णित विशेष न्यायालय, सायंकालीन न्यायालय के रूप में भी कार्य करेंगे.
भाग 1 ]
2479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
F No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub -Section (2) of section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) and in supersession of all previous notification issued in this behalf, the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints Judges of the Special Court specified in column (4) of the table below in relation to the Special Courts specified mentioned in column (3) thereof:-
TABLE S. No. Name of Civil District
(2)
Name of Special Courts (3) (1)
1. Alirajpur
Additional Sessions Judge (FastTrack Court) , Alirajpur.
2. Alirajpur
Additional Sessions Judge , Jobat 3. Anuppur
Additional Judge to the District and Sessions Judge , Anuppur .
4. Ashoknagar
1stAdditional Sessions Judge , Ashoknagar .
5. Ashoknagar
Additional Judge to Ist Additional Sessions Judge , Mungaoli .
6. Balaghat
Name of the Judge of the Special Court (4)
Shri Ramesh Mavi , Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) Alirajpur .
Shri Roop Singh Alawa Additional Sessions Judge , Jobat .
Shri Deepak Gupta , Additional Judge to the District and Sessions Judge , Anuppur .
Shri P. C. Sharma , 1st Additional Sessions Judge , Ashoknagar.
Shri Sudhir Kumar Awasthi , Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge Mungaoli.
1st Additional Sessions Judge , Balaghat
7. Balaghat
1stAdditional Sessions Judge , Waraseoni .
8. Barwani
Shri Kirti Kumar Verma , 1st Additional Sessions Judge , Balaghat .
Shri Mahadev Muvel , 1st Additional Sessions Judge , Waraseoni .
1stAdditional Sessions Judge , Barwani
9. Barwani
Additional Sessions Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge , Sendhwa.
10. Betul
Shri Shivvadan Verma, 1st Additional Sessions Judge , Barwani .
Shri Vishwadbandhu Sharma , Additional Sessions Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge , Sendhwa .
IInd Additional Sessions Judge , Betul
Betul
11.
Shri M. S. A. Ansari , IInd Additional Sessions Judge , Betul
IInd Additional Sessions Judge , Multai
12. Bhind
Shri Ajai Kumar Garg IInd Additional Sessions Judge , Multai .
Ist Additional Sessions Judge , Bhind
13. Bhind
Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Lahar .
14. Bhind
Additional Sessions Judge , Gohad
Shri Sanjeev Kumar Saraiya , Ist Additional Sessions Judge , Bhind Shri N. S. Dixit , Additional Sessions Judge (FastTrack Court ) , Lahar .
Shri Rajvardhan Gupta , Additional Sessions Judge, Gohad .
2480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 15. Bhopal
[ भाग 1
(4)
Additional Sessions Judge , Special Court No. 1
16. Bhopal
Shri C. M. Garg , Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 .
Additional Sessions Judge , Special Court No. 2
17. Burhanpur
Shri Mahesh Bhadkaria , Additional Sessions Judge , Special Court No. 2.
IstAdditional Sessions Judge , Burhanpur
18. Chhatarpur
Smt . Surbhi Mishra , Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur .
Ist Additional Sessions Judge , Chhatarpur
19.
Additional Sessions Judge , Nowgaon Chhatarpur
20. Chhatarpur Additional Sessions Judge , Bijawar 21. Chhindwara
Shri Tarkeshwar Singh , Ist Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
Dr. Jagdish Chandra Sunhere , Additional Sessions Judge , Nowgaon .
Shri R. C. Malviya, Additional Sessions Judge, Bijawar.
Ist Additional Sessions Judge , Chhindwara
22. Chhindwara Additional Sessions Judge , Amarwara
23. Damoh
Shri Pankaj Gaur , Ist Additional Sessions Judge, Chhindwara.
Shri Pradeep Mittal , Additional Sessions Judge , Amarwara .
IInd Additional Sessions Judge , Damoh
24. Datia
IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Datia .
25. Datia
Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Seondha .
26. Dewas
IInd Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Dewas .
27. Dewas
Additional Sessions Judge , Sonkatch
28. Dewas
Additional Sessions Judge , Kannod
29. Dhar
IVth Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Dhar .
30. Dhar
Additional Judge , Kukshi to the Additional Sessions Judge , Kukshi , Dhar .
31. Dhar
Additional Sessions Judge , Manawar
Shri S. K. Jain , IInd Additional Sessions Judge , Damoh.
Shri L. L. Garg , IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Datia .
Shri Rajeev Kumar Gondle , Additional Court to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Seondha .
Smt . Alka Dubey , IInd Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (FastTrack Court) , Dewas .
Shri Arvind Kumar Shrivastava (Junior) , Additional Sessions Judge , Sonkatch .
Shri M. S. Parihar , Additional Sessions Judge, Kannod .
Smt. Kiran Gauhar , IVth Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Dhar .
Shri D. D. Dwivedi , Additional Judge , Kukshi to the Additional Sessions Judge , Kukshi , Dhar .
Shri Vinod Kumar Dubey ( Junior) , Additional Sessions Judge , Manawar .
2481 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
32. Dhar
Additional Sessions Judge , Sardarpur
Shri N. S. Suliya , Additional Sessions Judge , Sardarpur .
33. Dindori
District and Sessions Judge , Dindori
Shri J. S. Kshratiya, District and Sessions Judge, Dindori .
34. Khandwa
Ist Additional Sessions Judge , Khandwa
Smt . Ashita Shrivastava , Ist Additional Sessions Judge , Khandwa.
35. Khandwa
IIIrd Additional Sessions Judge , Khandwa
Smt . Savita Dubey , IIIrd Additional Sessions Judge , Khandwa.
36. Guna
IInd Additional Sessions Judge , Guna
Shri Rajaram Bhartiya , IInd Additional Sessions Judge , Guna .
37. Guna
Additional Sessions Judge , Chachoda
Shri R. K. Nagpure , Additional Sessions Judge , Chachoda .
38. Gwalior
Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 .
Shri N. P. Singh , Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 .
39. Gwalior
Additional Sessions Judge , Special Court No. 4 .
Shri Deepak Kumar Tripathi , Additional Sessions Judge Special Court No. 4 .
40. Gwalior
IstAdditional Sessions Judge , Dabra
Shri Vinod Kumar , Ist Additional Sessions Judge , Dabra .
41. Harda
Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge , Harda .
Shri Sanjay Kumar Jain , Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge , Harda.
42. Hoshangabad IstAdditional Sessions Judge , Hoshangabad Shri N. K. Saxena , Ist Additional Sessions Judge , Hoshangabad.
43. Hoshangabad IIstAdditional Sessions Judge , Sohagpur
Shri Dilip Kumar Nagle , IIst Additional Sessions Judge, Sohagpur .
44. Hoshangabad Additional Sessions Judge , Pipariya
Shri Achal Kumar Paliwal , Additional Sessions Judge , Pipariya .
45. Indore
Additional Sessions Judge Sepcial Court No. 5
Shri D. K. Paliwal , Additional Sessions Judge Special Court No. 5 .
46. Indore
Additional Sessions Judge Sepcial Court No. 6
Mohd . Shamim , Additional Sessions Judge Special Court No. 6 .
Indore
47.
Additional Sessions Judge Sepcial Court
No. 7 Shri S. K. Kulkarni , Additional Sessions Judge Special Court No. 7 .
48. Indore
IIIrd Additional Sessions Judge , Indore
Shri Rakesh Kumar Singh ( Senior) IIIrd Additional Sessions Judge , Indore 49. Indore
IInd Additional Sessions Judge , Mhow
Shri L. S. Duvasa , IInd Additional Sessions Judge , Mhow .
2482
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
[ भाग 1
(4)
(1)
(2)
(3)
50. Jabalpur
Additional Sessions Judge , Special Court No. 8
Shri Upendra Kumar Sonkar , Additional Sessions Judge , Special Court No. 8.
51. Jabalpur
Additional Sessions Judge , Special Court No. 9
Shri Alok Awasthi , Additional Sessions Judge , Special Court No. 9 .
Additional Sessions Judge , Sihora
52. Jabalpur
Shri Shriram Mandve , Additional Sessions Judge ( Fast Track Court ) , Sihora .
53. Jhabua
Additional Sessions Judge , Jhabua
Shri Ram Lal Yadav , Additional Sessions Judge , Jhabua .
54. Katni
IInd Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge , Katni .
Smt . Indira Singh , IInd Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge , Katni .
55. Mandla
IInd Additional Sessions Judge , Mandla
Shri Pratap Kumar Tiwari , IInd Additional Sessions Judge , Mandla .
56. Mandsaur
IInd Additional Sessions Judge , Mandsaur
Shri Sunil Kumar Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Mandsaur .
57. Mandsaur
IVthAdditional Sessions Judge , Mandsaur
Shri Arun Kumar Verma , IVth Additional Sessions Judge , Mandsaur .
58. Mandsaur
Additional Sessions Judge , Garoth
Shri Keshav Singh Tomar , Additional Sessions Judge , Garoth .
59. Mandsaur
Shri Keshav Singh Tomar , Additional Sessions Judge , Garoth (link Bhanpura) .
Additional Sessions Judge , Garoth (link Bhanpura) .
60. Morena
IInd Additional Sessions Judge , Morena
Shri R. C. Varshneya , IInd Additional Sessions Judge , Morena .
61. Morena
Additional Sessions Judge , Ambah
Shri Bharat Singh Jamra , Additional Sessions Judge , Ambah .
62. Morena
Additional Sessions Judge , Sabalgarh
Shri Shriram Dinkar , Additional Sessions Judge , Sabalgarh .
63. Morena
Ist Additional Sessions Judge , Jora
Shri R. P. Mankalyia , Ist Additional Sessions Judge , Jora .
64. Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Narsinghpur .
Shri S. K. Pandey , IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Narsinghpur .
65. Narsinghpur Ist Additional Sessions Judge , Gadarwara
Shri R. K. Bhave , Ist Additional Sessions Judge , Gadarwara .
66. Neemuch
Ist Additional Sessions Judge , Neemuch
Shri Kaushik Chouhan , Ist Additional Sessions Judge , Neemuch .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 67. Neemuch
Additional Sessions Judge , Manasa Panna
68.
Additional Sessions Judge , Panna 69. Panna
Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) Pawai .
70. Raisen
IIIrd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Raisen .
71. Raisen
Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) Begumganj .
72. Rajgarh
Additional Sessions Judge , Rajgarh 73 . Rajgarh
Additional Sessions Judge , Bioara 74.
2483
(4)
Shri G. S. Saluja , Additional Sessions Judge, Manasa .
Shri Prabhat Kumar Mishra , Additional Sessions Judge , Panna .
Shri Bhagwat Prasad Pandey, Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Pawai .
Shri B. P. Chaturvedi , IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Raisen.
Shri Avadesh Kumar Singh , Additional Sessions Judge ( Fast Track Court ) Begumganj .
Smt . Bhagwati Choudhary , Additional Sessions Judge , Rajgarh .
Shri Ajay Prakash Mishr , Additional Sessions Judge , Bioara .
Additional Sessions Judge , Narsinghgarh
Rajgarh
75. Ratlam
Additional Sessions Judge , Ratlam 76. Ratlam
Additional Sessions Judge , Jaora 77 . Rewa
Shri B. R. Patil , Additional Sessions Judge , Narsinghgarh .
Shri Virendra Singh Rajput , IVth Additional Sessions Judge , Ratlam .
Shri Rajendra Prasad Gupta , Additional Sessions Judge , Jaora .
IInd Additional Sessions Judge , Rewa
78 . Rewa
Shri R. C. S. Bisen , IInd Additional Sessions Judge , Rewa.
IVth Additional Sessions Judge , Rewa
79. Rewa
Additional Sessions Judge , Mauganj
80. Sagar
Additional Sessions Judge , Special Court , No. 10 .
81. Sagar
Ist Additional Sessions Judge , Khurai
82. Sagar
Additional Sessions Judge , Rehli 83. Satna
Shri Rajeev Kumar Singh , IVth Additional Sessions Judge , Rewa .
Shri Rahas Bihari Gupta , Additional Sessions Judge , Mauganj .
Smt. Asha Godha , Additional Sessions Judge , Sagar .
Shri Manoj Kumar Shrivastava , Ist Additional Sessions Judge , Khurai .
Shri Anil Kumar Mohniya , Additional Sessions Judge , Rehli .
IIIrd Additional Sessions Judge , Satna
Shri A. K. Singh ( Senior) IIIrd Additional Sessions Judge , Satna .
2484
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(4)
(3)
84. Satna
VIIth Additional Sessions Judge , Satna
Shri Anuradha Shukla , VIIth Additional Sessions Judge , Satna .
85. Satna
Additional Sessions Judge , Maihar
Shri Dr. O. P. Tiwari , Additional Sessions Judge , Maihar .
86. Sehore
IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Sehore.
Shri Sanjay Krishan Joshi , IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Sehore.
87. Sehore
Shri Rakesh Kumar Gupta , IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Ashta .
IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Ashta .
88. Sehore
IstAdditional Sessions Judge , Nasrullaganj
Shri Vijay Malviya , Ist Additional Sessions Judge, Nasrullaganj 89 Seoni
IIIrd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Seoni .
Shri Kisna Atulkar , IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Seoni .
90. Seoni
Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Lakhnadon .
Ku . Kalpna Upadhyaya , Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Lakhnadon .
91. Shahdol
Special Judge to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Shahdol .
Shri Prahlad Singh Patidar , Special Judge to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Shahdol .
92. Shahdol
Additional Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Beohari .
Shri U. C. Mishra , Additional Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Beohari .
Ist Additional Sessions Judge , Shajapur
93. Shajapur
Shri R. K. Soni , Ist Additional Sessions Judge , Shajapur .
94. Shajapur
IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Shujalpur .
Ku . Sunita Siril Barlo , IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Shujalpur.
95. Shajapur
Additional Sessions Judge , Agar
Shri R. S. Sharma , Additional Sessions Judge, Agar .
Additional Sessions Judge , Susner
96. Shajapur
Shri Avinash Kumar Khare , Additional Sessions Judge, Susner .
97. Sheopur
Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Sheopur .
Shri Harish Kumar Koushik , Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Sheopur.
98. Shivpuri
IVth Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Shivpuri .
Shri Mohd. H. Ansari , IVth Additioanl Sessions Judge ( Fast Track Court ) , Shivpuri .
भाग 1 ]
2485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 99. Shivpuri
Additional Sessions Judge , Karera 100. Shivpuri
Additional Sessions Judge , Pichhore
101. Sidhi
IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Sidhi .
102. Singroli
Additional Sessions Judge , Waidhan
103. Tikamgarh IIIrd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Tikamgarh .
104. Ujjain
IVth Additional Sessions Judge , Ujjain
105. Ujjain
Additional Sessions Judge , Khachraud
106. Umaria
Additional Sessions Judge , Umaria 107. Vidisha
IIIrd Additional Sessions Judge , Vidisha
108. Vidisha
IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Basoda .
109. Vidisha
Additional Sessions Judge , Sironj 110. Mandleshwar Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions Judge , Mandleshwar.
111. Mandleshwar IstAdditional Sessions Judge , Khargone
112. Mandleshwar Additional Sessions Judge , Barwah
(4)
Shri Suresh Randive , Additional Sessions Judge, Karera.
Shri Devraj Boher , Additional Sessions Judge , Pichhore .
Shri B. P. Markam , IIIrd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Sidhi .
Shri Pranesh Kumar Pran , Additional Sessions Judge , Waidhan .
Shri K. N. Khan , IIIrd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Tikamgarh .
Shri B. P. Sharma , IVth Additional Sessions Judge , Ujjain .
Shri Satish Kumar Taram , Additional Sessions Judge , Khachraud
Shri P. C. Gupta (Senior ) , Additional Sessions Judge , Umaria .
Smt . Renuka Kanchan , IIIrd Additional Sessions Judge , Vidisha .
Shri Bhaiyalal Verma , IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Basoda .
Shri Yashwant Singh Parmar , Additional Sessions Judge , Sironj .
Shri Giriraj Kishore Sharma , Additional Judge to the Court of Ist Additional Sessions Judge , Mandleshwar.
Shri J. S. Katariya , Ist Additional Sessions Judge , Khargone .
Shri R. K. Gupta , Additional Sessions Judge, Barwah .
Note . The Special Courts mentioned at serial number 15 , 16 , 21 , 22 , 26, 34 , 35, 38 , 39 , 42 , 43, 45, 46, 47 , 48 , 50 , 51 , 56, 57 , 77 , 78 , 80 , 83 , 84 , 85 , 87 , 101 , 102 , 103 and 104 of the Notification shall also work as Evening Courts .
2486
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
[ भाग 1 फा. 17 ( ई ) 83-2003- इक्कीस ब ( एक) .-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) वर्णित विशेष न्यायालयों का, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन के लिए उसके ( सारणी के ) कालम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित किए गए क्षेत्रों के लिए गठन करता है:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(1)
(2)
(3) 1. अलीराजपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट, अलीराजपुर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट 2. अलीराजपुर
3. अनूपपुर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर का अतिरिक्त न्यायाधीश.
4. अशोकनगर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर
5. अशोकनगर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुंगावली का अतिरिक्त न्यायाधीश.
6. बालाघाट
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
7. बालाघाट
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी
8. बड़वानी
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वानी
9. बड़वानी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेंधवा का अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.
10. बैतूल
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैतूल
बैतूल 11.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुलताई
12. भिण्ड
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड
विशेष न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र
जोबट का विद्युत् क्षेत्र
अनूपपुर, कोतमा तथा राजेन्द्र ग्राम का विद्युत् क्षेत्र .
अशोकनगर का विद्युत् क्षेत्र
मुंगावली तथा चन्देरी का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
वारासिवनी का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, बड़वानी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 9 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सेंधवा, अंजड़ तथा राजपुर का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
मुलताई का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 13 तथा 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
भाग 1 ]
2487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 13. भिण्ड
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रैक कोर्ट ) लहार.
भिण्ड
14.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गोहद 15. भोपाल
* अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 1.
भोपाल
16.
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 2.
17. बुरहानपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
18. छतरपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर
19.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव छतरपुर
20.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बिजावर छतरपुर
21. छिंदवाड़ा
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
22.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश अमरवाड़ा छिंदवाड़ा
23. दमोह
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह
24. दतिया
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , दतिया.
25. दतिया
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सेवढ़ा का अतिरिक्त न्यायाधीश.
देवास
26 .
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , देवास का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
27. देवास
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28. देवास
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद
(4)
लहार का विद्युत् क्षेत्र
गोहद का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला , भोपाल का उत्तर संभाग, दक्षिण संभाग तथा पूर्व संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला भोपाल का ओ.एण्ड एम. डिवीजन तथा पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
बुरहानपुर का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 20 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर.
नौगांव का विद्युत् क्षेत्र
बिजावर का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, छिन्दवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
अमरवाड़ा का विद्युत् क्षेत्र ( पुलिस थाना , चांद में उदभूत होने वाले मामलों को छोड़कर) .
सिविल जिला, दमोह का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला, दतिया का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सेवढ़ा का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 27 तथा 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर.
सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र
कन्नौद तथा खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र 2488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
[ भाग 1 (2)
(3)
(4)
(1)
29. धार
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , धार.
सिविल जिला, धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 30,31 , तथा 32 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर.
30. धार
कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी, धार का अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी.
31. धार
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर
मनावर तथा धरमपुरी का विद्युत् क्षेत्र 32. धार
सरदारपुर का विद्युत् क्षेत्र अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सरदारपुर
33 . डिण्डौरी
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी
डिण्डोरी का विद्युत् क्षेत्र 34.
खण्डवा
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा
सिविल जिला खंडवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 35 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
35. खण्डवा
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खण्डवा
सिविल जिला , खण्डवा के विद्युत् संभाग खण्डवा ( प्रथम ) तथा खण्डवा ( द्वितीय ) का विद्युत् क्षेत्र.
36. गुना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना
सिविल जिला गुना , का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) 37 . गुना
चाचौड़ा का विद्युत् क्षेत्र अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चाचौड़ा
38. ग्वालियर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-3 .
सिविल जिला , ग्वालियर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 39 तथा डबरा के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) 39. ग्वालियर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-4.
सिविल जिला ग्वालियर, का उत्तर संभाग , गोल पहाड़िया तथा शिंदे की छावनी का विद्युत् क्षेत्र.
40. ग्वालियर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा
डबरा का विद्युत् क्षेत्र
41. हरदा
सिविल जिला हरदा का विद्युत् क्षेत्र अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , हरदा के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश.
42. होशंगाबाद
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद
सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 43 तथा 44 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
भाग 1 ]
2489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 43. होशंगाबाद
(4)
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोहागपुर
44. होशंगाबाद
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिपरिया 45. इन्दौर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 5 .
46. इन्दौर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 6.
47. इंदौर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 7 .
48. इन्दौर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर
49. इन्दौर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , महू
50. जबलपुर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 8 .
51. जबलपुर
*अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 9 .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिहोरा 52. जबलपुर
53. झाबुआ
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , झाबुआ 54. कटनी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी के न्यायालय का द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
55. मण्डला
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डला
56. मंदसौर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
57. मंदसौर
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
सोहागपुर तथा पचमढ़ी का विद्युत् क्षेत्र पिपरिया का विद्युत् क्षेत्र
बाहरी इन्दौर तथा बाहरी इन्दौर का पूर्व संभाग तथा दक्षिण संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
बाहरी इन्दौर के ओ एंड एम डिवीजन , देपालपुर तथा सेन्ट्रल डिवीजन का विद्युत् क्षेत्र.
ओ एण्ड एम डिवीजन इन्दौर तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित इन्दौर जिले के सभी प्रकरण ( महू तहसील को छोड़कर ) .
बाहरी इन्दौर के उत्तर संभाग तथा पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
महू का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला जबलपुर के पश्चिम संभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र का विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 50 तथा सिहोरा के न्यायालय के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर )
सिहोरा का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद तथा थांदला का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला, कटनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला, मण्डला का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
मंदसौर तथा मल्हारगढ़ का विद्युत् क्षेत्र ( राजस्व तहसील मंदसौर, दलौदा तथा मल्हारगढ़ को सम्मिलित कर ) .
सीतामऊ का विद्युत् क्षेत्र ( राजस्व तहसील सीतामऊ तथा सुवासरा को सम्मिलित कर) .
2490
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 58. मंदसौर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ 59 . मंदसौर
[ भाग 1
(4)
गरोठ का विद्युत् क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ ( लिंक- भानपुरा )
60 मुरैना
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना
61. मुरैना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह 62. मुरैना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़ 63.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा मुरैना
64. नरसिंहपुर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेन कोर्ट ) , नरसिंहपुर.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गाडरवारा
65. नरसिंहपुर
नीमच
66 .
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नीमच
67. नीमच
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा 68. पन्ना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पन्ना 69. पन्ना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) पवई.
70 . रायसेन
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) रायसेन.
71. रायसेन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बेगमगंज.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़ 72. राजगढ़
भानपुरा का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला , मुरैना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 61,62 तथा 63 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
अम्बाह का विद्युत् क्षेत्र
सबलगढ़ का विद्युत् क्षेत्र
जौरा का विद्युत् क्षेत्र
नरसिंहपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 65 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
गाडरवारा तथा तेन्दूखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
मनासा का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
पवई का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 के न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
बेगमगंज का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73 एवं 74 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
भाग 1 ]
2491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(3) (1)
(2)
73. राजगढ़
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा 74. राजगढ़
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़ 75.
रतलाम
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम
76.
रतलाम
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा 77 . रीवा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा
78. रीवा
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा 79 . रीवा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मऊगंज 80 . सागर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10.
81. सागर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खुरई
82. सागर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली 83. सतना
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना
84.
सतना
सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना
85. सतना
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर 86. सीहोर
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीहोर 87. सीहोर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , आष्टा.
88. सीहोर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज
(4)
ब्यावरा का विद्युत् क्षेत्र
नरसिंहगढ़ का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, रतलाम का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
जावरा , आलोट तथा सैलाना का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला रीवा का दक्षिण संभाग तथा उत्तर संभाग का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला, रीवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 77 तथा मउगंज के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
मऊगंज का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला सागर एवं बण्डा के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
खुरई तथा बीना का विद्युत् क्षेत्र
रेहली तथा देवरी का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, सतना के बाहरी सतना तथा नागौद का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
मैहर एवं अमरपाटन का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला , सीहोर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 तथा 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
आष्टा का विद्युत् क्षेत्र
नसरुल्लागंज तथा बुधनी का विद्युत् क्षेत्र 2492
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 89 . सिवनी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सिवनी.
सिवनी
90.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , लखनादौन.
91. शहडोल
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शहडोल
92. शहडोल
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यौहारी का अतिरिक्त न्यायाधीश,
93 . शाजापुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शाजापुर 94. शाजापुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शुजालपुर.
95. शाजापुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर 96. शाजापुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सुसनेर 97. श्योपुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , श्योपुर का अतिरिक्त न्यायाधीश .
98. शिवपुरी
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , शिवपुरी.
99. शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा 100. शिवपुरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछोर 101 . सीधी
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीधी.
102. सिंगरौली
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैढ़न 103. टीकमगढ़
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , टीकमगढ़
[ भाग 1
(4)
सिविल जिला , सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 90 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
लखनादौन का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 92 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला शाजापुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 94, 95 एवं 96 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
शुजालपुर का विद्युत् क्षेत्र
आगर का विद्युत् क्षेत्र
सुसनेर तथा नलखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला, श्योपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 99 तथा 100 ) के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
करेरा का विद्युत् क्षेत्र
पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला, सीधी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
बैढ़न का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला , टीकमगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
2493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3) 104. उज्जैन
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन 105. उज्जैन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खाचरौद उमरिया
106 .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया 107. विदिशा
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा 108 . विदिशा
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , बासौदा.
109 . विदिशा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिरोंज 110. मण्डलेश्वर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश.
111 . मण्डलेश्वर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन 112. मण्डलेश्वर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह टिप्पणी
(4)
सिविल जिला, उज्जैन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 105 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
खाचरौद तथा नागदा का विद्युत् क्षेत्र उमरिया का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला, विदिशा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
बासौदा का विद्युत् क्षेत्र
सिरोंज, कुरवाई तथा लटेरी का विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 111 तथा 112 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
खरगौन, भीकनगांव तथा कसरावद का विद्युत् क्षेत्र.
सनावद तथा बड़वाह का विद्युत् क्षेत्र - क्रमांक 1: - विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
2:- * से चिन्हित विशेष न्यायालयों का वित्तीय भार ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) and in supersession of all the previous notifications issued in this behalf, the State Government , hereby consititutes the Special Courts mentioned in column (3 ) of the table below for the areas mentioned in corresponding entries in column (4) thereof, for the purposes of providing speedy trail of offences referred to in sections 135 to 139 of the aforesaid Act.-
TABLE S. No.
Name of Civil District
Name of Special
Courts
(3) (1)
(2)
1
Alirajpur
Additional Sessions Judge (FastTrack Court) , Alirajpur .
2
Alirajpur
Additional Sessions Judge , Jobat.
Territorial jurisdiction of Special Courts (According to Electricity area) (4)
Electricity area of Alirajpur
Electricity area of Jobat 2494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 3
Anuppur
Additional Judge to the District and Sessions Judge , Anuppur.
4
Ashoknagar
1stAdditional Sessions Judge , Ashoknagar .
5
Ashoknagar
Additional Judge to the 1st Additional Sessions Judge , Mungaoli .
6
Balaghat
1st Additional Sessions Judge , Balaghat.
7
Balaghat
1stAdditional Sessions . Judge , Waraseoni 8
Barwani
1stAdditional Sessions Judge , Barwani 9
Barwani
Additional Sessions Judge , to the IIIrd Additional Sessions Judge , Sendhwa .
Betul
10
IInd Additional Sessions Judge , Betul 11
Betul
IInd Additional Sessions Judge, Multai .
12
Bhind
Ist Additional Sessions Judge , Bhind 13
Bhind
Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Lahar .
Bhind
14
Additional Sessions Judge , Gohad.
15
Bhopal
*Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 16
Bhopal
*Additional Sessions Judge , Special Court No. 2 17
Burhanpur
1st Additional Sessions Judge , Burhanpur
[ भाग 1
(4)
Electricity area of Anuppur , Kotma and Rajendragram .
Electricity area of Ashoknagar.
Electricity area of Mungaoli and Chanderi .
All electricity area of Civil District , Balaghat (excluding the jurisdiction ofSpecial Courts at serial number 7 ) Electricity area of Waraseoni
All electricity area of Civil District , Barwani ( excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 9) Electricity area of Sendhwam , Anjad and Rajpur.
All electricity area of Civil District , Betul and Bhainsdhai ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 11)
Electricity area of Multai
All electricity area of Civil District, Bhind ( excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 13 and 14)
Electricity area of Lahar
Electricity area of Gohad
North division , South division and East division of the electricity area ofCivil District , Bhopal .
O & M division and West division of the electricity area of Civil District , Bhopal.
Electricity area of Burhanpur भाग 1 ]
2495
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 18
Chhatarpur
1stAdditional Sessions Judge , Chhatarpur 19
Chhatarpur
Additional Sessions Judge , Nowgaon 20
Chhatarpur
Additional Sessions Judge , Bijawar 21
Chhindwara
1stAdditional Sessions Judge , Chhindwara 22
Chhindwara
Additional Sessions Judge , Amarwara 23
Damoh
IInd Additional Sessions Judge, Damoh 24
Datia
IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Datia 25
Datia
Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Seondha.
26
Dewas
IInd Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Dewas 27
Dewas
Additional Sessions Judge , Sonkatch 28
Dewas
Additional Sessions Judge , Kannod Dhar
29
IVth Additional Sessions Judge , (Fast Track Court ) , Dhar Dhar
30
Additional Judge , Kukshi to the Additional Sessions Judge , Kukshi , Dhar .
Dhar
31
Additional Sessions Judge , Manawar .
32
Dhar
Additional Sessions Judge , Sardarpur.
(4)
All electricity area of Civil District, Chhatarpur ( excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 19 and 20)
Electricity area of Nowgaon
Electricity area of Bijawar
All Electricity area of Civil District (Chhindwara) .
Electricity area of Amarwara (excluding the cases arising in the area of Police Station , Chand) .
Electricity area of Civil District, Damoh .
All electricity area of Civil District, Datia (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 25 ) Electricity area of Seondha
All electricity area of Civil District , Dewas ( excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 27 and 28)
Electricity area of Sonkatch
Electricity area of Kannod and Khategaon.
All electricity area of Civil District , Dhar (excluding the jurisdiction of Special Court at serial numbers 30, 31 and 32 )
Electricity area of Kukshi
Electricity area of Manawar and Dharampuri .
Electricity area of Sardarpur 2496
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 33
Dindori
District and Sessions Judge , Dindori .
34
Khandwa
1stAdditional Sessions Judge , Khandwa 35
Khandwa
IIIrd Additional Sessions Judge , Khandwa 36
Guna
IInd Additional Sessions Judge , Guna Guna
37
Additional Sessions Judge , Chachoda.
Gwalior
38
* Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 39
Gwalior
*Additional Sessions Judge , Special Court No. 4 40
Gwalior
IstAdditional Sessions Judge , Dabra.
41
Harda
Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge , Harda.
42
Hoshangabad
IstAdditional Sessions Judge , Hoshangabad 43
Hoshangabad
IInd Additional Sessions Judge , Sohagpur 44
Hoshangabad
Additional Sessions Judge , Pipariya.
45
Indore
*Additional Sessions Judge , Special Court No. 5 46
Indore
* Additional Sessions Judge , Special Court No. 6 47
Indore
*Additional Sessions Judge , Special Court No. 7
[ भाग 1
(4)
Electricity area of Dindori
All electricity area of Civil Khandwa (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 35) .
Electiriciay area of electrical division Khandwa ( First ) and Khandwa (Second) of Civil District , Khandwa .
All electricity area of Civil District Guna (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 37) .
Electricity area of Chachoda
All electricity area of Civil District Gwalior (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 39 and Dabra).
Electricity area of North division , Gol Pahadia and Shinde Ki Chhawani of CivilDistrict , Gwalior .
Electricity area of Dabra
Electricity area of Civil District Harda All electricity area of Civil District , Hoshangabad ( excluding the jurisdi- ction of Special Courts at serial number 43 and 44) .
Electricity area of Sohagpur and Pachmari .
Electricity area of Pipariya
Electricity area of outer Indore and East division and South division of outer Indore .
Electricity area of O & M division , Depalpur and Central division of outer Indore .
All the cases of district Indore pertaining to O & M division , Indore and Chief Vigilance Officer (excluding Tehsil Mhow) .
भाग 1 ]
2497
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 48
Indore
(4)
IIIrd Additional Sessions Judge ,
Indore
49
Indore
Electricity area of North division and West division of outer Indore .
Electricity area of Mhow
IInd Additional Sessions Judge ,
Mhow
50
Jabalpur
*Additional Sessions Judge, Special Court No. 8 .
51
Jabaopur
Special Court No. 9 . *Additional Sessions Judge , 52
Jabalpur
Additional Sessions Judge , Sihora.
53
Jhabua
Additional Sessions Judge , Jhabua .
Katni
54
IInd Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge Katni .
55
Mandla
Electricity area of West Division and Rural area of Civil District , Jabalpur.
All electricity area of Civil District , Jabalpur ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 50 and Court of Sihora) .
Electricity area of Sihora
All electricity area of Civil District , Jhabua , Petlawad and Thandla .
All electricity area of Civil District, Katni.
IInd Additional Sessions Judge ,
Mandla
56
Mandsaur
All electricity area of Civil District , Mandla .
IInd Additional Sessions Judge ,
Mandsaur
57
Mandsaur
IVth Additional Sessions Judge , Mandsaur.
58
Mandsaur
Additional Sessions Judge , Garoth .
59
Mandsaur
Additional Sessions Judge , Garoth ( link Bhanpura) .
60
Morena
IInd Additional Sessions Judge , Morena .
61
Morena
Additional Sessions Judge , Ambah.
62
Morena
Additional Sessions Judge , Sabalgarh .
Electricity area of Mandsaur and Malhargarh ( including Revenue tehsil Mandsaur , Daloda and Malhargarh .
Electricity area of Sitamou (including Revenue tehsil Sitamou and suwasara ) .
Electricity area of Garoth
Electricity area of Bhanpura
All electricity area of Civil District Morena (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 61, 62 and 63 ) .
Electricity area of Ambah
Electricity area of Sabalgarh 2498
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 63
Morena
IstAdditional Sessions Judge, Jora.
64
Narsinghpur
IIIrd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) Narsinghpur.
65
Narsinghpur
IstAdditional Sessions Judge , Gadarwara .
66
Neemuch
IstAdditional Sessions Judge, Neemuch .
67
Neemuch
Additional Sessions Judge , Manasa .
68
Panna
Additional Sessions Judge , Panna .
69
Panna
Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) Pawai .
70
Raisen
IIIrd Additional Sessions Judge , ( Fast Track Court) , Raisen.
71.
Raisen
Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) Begumganj .
72
Rajgarh
Additional Sessions Judge , Rajgarh .
73
Rajgarh
Additional Sessions Judge, Bioara .
74
Rajgarh
Additional Sessions Judge , Narsinghgarh .
75
Ratlam
IVthAdditional Sessions Judge , Ratlam.
76
Ratlam
Additional Sessions Judge , Jaora .
77
Rewa
IInd Additional Sessions Judge, Rewa.
[ भाग 1
(4)
Electricity area of Jora
All electricity area of Narsinghpur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 65) .
Electricity area of Gadarwara and Tendukhera .
All electricity area of Civil District, Neemuch (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 67) .
Electricity area of Manasa
All electricity area of Civil District, Panna ( excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 69 ) .
Electricity area of Pawai
All electricity area of Civil District , Raisen ( excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 71 ) .
Electricity area of Begumganj
All electricity area of Civil District, Rajgarh (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 73 and 74) .
Electricity area of Bioara
Electricity area of Narsinghgarh All electricity area of Civil District, Ratlam (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 76) .
Electricity area of Jaora , Alot and Sailana .
All electricity area of South division and North division of Civil District Rewa .
भाग 1 ]
2499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 78
Rewa
IVth Additional Sessions Judge , Rewa.
79
Rewa
Additional Sessions Judge , Mauganj.
80
Sagar
*Additional Sessions Judge, Special Court No. 10 .
81
Sagar
IstAdditional Sessions Judge , Khurai .
82
Sagar
Additional Sessions Judge , Rehli .
83
Satna
IIIrd Additional Sessions Judge , Satna .
Satna
84
VIIth Additional Sessions Judge , Satna .
Satna
85
Additional Sessions Judge,Maihar 86
Sehore
IIIrd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) Sehore.
87
Sehore
IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) , Ashta .
Sehore
88
IstAdditional Sessions Judge , Nasrullaganj .
89
Seoni
IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Seoni.
Seoni
90
Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) , Lakhnadon 91
Shahdol
Special Judge to Scheduled Castes/ Schduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol .
92
Shahdol
Additional Judge to the IIIrd Additional Sessions Judge (FastTrack Court) , Beohari .
(4)
All electricity area of Civil District , Rewa (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 77 and Mauganj ) .
Electricity area of Mauganj
All electricity area of Civil District , Sagar and Banda.
Electricity area of Khurai and Bina Electricity area of Rehli and Deori .
All electricity area of outer Satna and Nagod of Civil District , Satna.
All Electricity area of Satna Rural of CivilDistrict , Satna .
Electricity area of Maihar and Amarpatan
All electricity area of Civil District , Sehore (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 87 and 88) .
Electricity area of Ashta
Electricity area of Nasrullaganj and Budhni .
All electricity area of Civil District, Seoni (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 90) .
Electricity area of Lakhnadon All electricity area of Civil District, Shahdol ( excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 92 ) .
Electricity area of Beohari 2500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 93
Shajapur
IstAdditional Sessions Judge , Shajapur 94
Shajapur
IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court ) , Shujalpur.
95
Shajapur
Additional Sessions Judge , Agar.
96
Shajapur
Additional Sessions Judge , Susner.
97
Sheopur
Additional Judge to the IInd Additional Sessions Judge (FastTrack Court) , Sheopur .
98
Shivpuri
IVthAdditional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Sheopuri .
99
Shivpuri
Additional Sessions Judge , Karera 100
Shivpuri
Additional Sessions Judge , Pichhore.
101
Sidhi
IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Sidhi 102
Singroli
Additional Sessions Judge , Waidhan.
103
Tikamgarh
IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Tikamgarh .
104
Ujjain
IVth Additional Sessions Judge, Ujjain .
105
Ujjain
Additional Sessions Judge , Khachraud.
Umaria
106
Additional Sessions Judge, Umaria .
107
Vidisha
IIIrd Additional Sessions Judge, Vidisha 108
Vidisha
IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Basoda.
109
Vidisha
Additional Sessions Judge , Sironj .
[ भाग 1
(4)
All electricity area of Civil District , Shajapur ( excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 94, 95 and 96) .
Electricity area of Shujalpur
Electricity area of Agar
Electricity area of Susner and Nalkheda
All electricity area of Civil District, Sheopur.
All electricity area of Civil District , Shivpuri (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 99 and 100) .
Electricity area of Karera
Electricity area of Pichhore and Khaniyadhana.
All electricity area of Civil District , Sidhi ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 102 ) .
Electricity area of Waidhan
All electricity area of Civil District , Tikamgarh.
All electricity area of Civil District , Ujjain (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 105) .
Electricity area of Khachraud and Nagda
Electricity area of Umaria
All electricity area of Civil District , Vidisha (excluding the jurisdiction ofSpecial Court at serial number 108 and 109) .
Electricity area of Basoda
Electricity area of Sironj , Kurwai and Lateri .
भाग 1 ]
2501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
110
Mandleshwar
Additional Judge to the Court of Ist Additinal Sessions Judge , Mandleshwar.
All electricity area of Civil District, Mandleshwar ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 111 and 112) .
111
Mandleshwar
Electricity area of Khargone , Bhikangaon and Kasrawad .
IstAdditional Sessions Judge , Khargone.
112
Mandleshwar
Additional Sessions Judge , Barwah.
Electricity area of Sanawad and Barwah .
Note .-( 1 ) The pending cases of the Special Court be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial jurisdiction.
(2) * Financial burden of the Special Court shall be borne by the Energy Department .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2010
क्र. 479-8 - एस. डब्लू. - 2010.- मेरे ध्यान में आया है कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में तथा उसके आसपास लकड़ी के टाल एवं स्टोन क्रेशर स्थापित होने से वह क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित होता है एवं यातायात पर प्रभाव पड़ता है.
चूंकि मेरा यह समाधान हो गया है कि लोकहित में उक्त गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिये पर्याप्त आधार है . जिससे जिले के नगरीय क्षेत्र को प्रदूषण रहित एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों की सीमा के अन्दर तथा नगरीय क्षेत्र से लगे हुये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 5.00 कि. मी. की सीमा के अन्दर नये टाल स्थापित करना एवं नये स्टोन क्रेसर स्थापित करने पर तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है . यह आदेश तत्काल पारित कर अधिसूचित करना आवश्यक है और संबंधित पक्षों पर सूचना की तामील समय - समय में कराना संभव न हो जाने के कारण एकपक्षीय पारित किया जाता है.
अतः मैं, सुखवीर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, सतना एतद्वारा आदेशित करता हूं कि.-
1. कोई भी व्यक्ति, जिले के नगरीय क्षेत्र की सीमा तथा नगरीय क्षेत्रों की सीमा से लगे हुये ग्रामीण क्षेत्र के 5.00 कि. मी. की सीमा के अन्दर न तो कोई नया टाल या स्टोन क्रेसर खोल सकेगा न इससे सम्बन्धित किसी प्रकार का नया व्यवसाय कर सकेगा.
2. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा.
चूंकि संबंधित पक्षों पर आदेश की तामील साध्य नहीं है . अतः स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से तथा मुनादी कराकर अधिसूचित किया जाय. आदेश की प्रति सभी टाल/पुलिस अधीक्षक सतना/सभी अनु. दण्डाधिकारी सतना/अनु. अधि. ( पु. ) सतना/क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना/खनिज अधिकारी सतना/जिले के सभी टाल प्रोपराइटर/ सभी स्टोन क्रेसर प्रोपराइटर को आवश्यक कार्यवाही एवं पालन हेतु भेजी जावे . यदि कोई भी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाय .
यह आदेश जारी होने के दिनांक से अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा.
आज दिनांक 2 सितम्बर, 2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से अधीन जारी किया गया.
सुखवीर सिंह , जिला दण्डाधिकारी.
2502
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010
बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13/2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, छतरपुर एतद्वारा जिला सतर्कता समिति का गठन हेतु निम्नलिखित रूप से गठित करता हूं : -
1. धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ए की अधीन अध्यक्ष
1. जिला दण्डाधिकारी छतरपुर, अध्यक्ष
1. श्री बारेलाल प्रजापति, निवासी छतरपुर 2. धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड बी के अधीन जिले के 3 अनुसूचित जाति अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर.
2. श्रीमती तीजा बाई अहिरवार, अध्यक्ष नगर पंचायत, गढ़ीमलहरा तहसील महाराजपुर.
3. श्री आर. डी. प्रजापति ग्राम मुड़ेरी तहसील लौड़ी 3. धारा 123 के उपधारा ( 2 ) के खण्ड सी अधीन 2
सामाजिक कार्यकर्ता
1. श्री राजेन्द्र यादव, निवासी चेतगिरि कालोनी
2. श्रीमती गीता पटैरिया, गीतांजली भवन हाइवे स्ट्रीट के सामने, नौगांव.
3. श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी चन्द्रला.
1. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर
3. श्रम पदाधिकारी , जिला छतरपुर
4. धारा 13 की उपधारा ( 2 ) कि खण्ड डी के अधीन ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जिनके मनोनयन का अनुमोदन शासन से हुआ है 3 सदस्य.
5.
1. प्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, छतरपुर म. प्र.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ई के अधीन 1 व्यक्ति जो जिले के वित्तीय एवं क्रेडिट संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो.
बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13/2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. ई. रमेश कुमार , कलेक्टर , छतरपुर एतद्वारा उपखण्ड सतर्कता समिति का गठन हेतु निम्नलिखित रूप से गठित करता हूं : -
खण्ड स्तरीय अनुविभागीय, छतरपुर
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत छतरपुर विकास/वित्त संस्था के संबंधित अधिकारी.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर विकास/वित्त संस्था के संबंधित अधिकारी
5. श्री सुन्दरलाल अहिरवार, निवासी चन्द्रपुरा अ. जा./अ. ज. जा. सदस्य
6. श्री भूरे अहिरवार, निवासी ग्राम कलानी अ. जा./अ. ज. जा. सदस्य
7. श्री घनश्याम यादव , निवासी ग्राम हतरा , सामाजिक कार्यकर्ता
8. श्री सूरज पटेल, निवासी ग्राम गुरैया. सामाजिक कार्यकर्ता
9. श्री नरेन्द्र सिंह निवासी रसुइया ठाकुरन सामाजिक कार्यकर्ता
खण्ड स्तरीय अनुविभाग , नौगांव
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत नौगांव विकास/वित्त संस्थाओं से संबंधित अधिकारी.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. शाखा प्रबंधक केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक शाखा नौगांव विकास/वित्त संस्थाओं से संबंधित अधिकारी
5. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , नौगांव
6. श्री घनश्याम अहिरवार, पार्षद, नगर पंचायत , गढ़ीमलहरा अ. जा./ अ. ज. जा. सदस्य 2503 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
7. श्री राम किशुन अनुरागी वीरेन्द्र कालोनी, नौगांव अ. जा./अ. ज. जा. के सदस्य
8. श्री जमना प्रसाद रैकवार जनपद सदस्य ग्राम पो. मऊ, तहसील नौगांव , सामाजिक कार्यकर्ता
9. श्री अरविन्द यादव, पार्षद नगर पालिका परिषद्, नौगांव , सामाजिक कार्यकर्ता
10. श्रीमती रामबाई पत्नि बाबूलाल चौरसिया वार्ड नं. 5 , महाराजपुर, सामाजिक कार्यकर्ता
खण्ड स्तरीय अनुविभाग, बिजावर
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर
5. श्री हजरा अहिरवार, निवासी मेदनीपुरा
6. श्री बसन्ता अहिरवार, निवासी बम्हौरी
7. श्री जगदीश यादव निवासी पाली
8. श्री नीरज कुमार भटनागर निवासी बिजावर
9. श्री श्री पाठक निवासी , गुलगंज
खण्डस्तरीय अनुविभाग, राजनगर
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर
5. श्री बाबूलाल अहिरवार, निवासी, खजुराहो
6. श्री ग्यासी लाल अहिरवार निवासी , राजनगर
7. श्री नोने लाल कोंदर निवासी , राजगढ़
8. श्री डॉ. मुराद अली निवासी, राजनगर
9. श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन निवासी , राजनगर
10. श्री दिनेश कुमार खरे निवासी राजनगर
11. श्री जीत सिंह बुन्देला निवासी, नारायणपुरा
12. श्री अवध अवस्थी निवासी खजुवा
खण्डस्तरीय अनुविभाग, लौड़ी
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी छतरपुर अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, छतरपुर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , अत्यावसायी सहा. विकास समिति, छतरपुर
4. महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर
5. श्रीमती तुलसा अहिरवार, अध्यक्ष नगर पंचायत, चंदला, निवासी ग्राम छटीबम्हौरी , तहसील चंदला
6. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री सुन्दरलाल अहिरवार, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत छतरपुर निवासी ग्राम बसन्तपुर तहसील चन्दला 7. श्रीमती शांति पत्नी प्रभूदयाल अहिरवार पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, छतरपुर हाल निवासी लौड़ी
8. श्रीमती मधु सिंह पत्नी श्री अर्जुन सिंह पूर्व जनपद अध्यक्ष बारीगढ़ निवासी ग्राम ठकुर्रा तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर म. प्र..
9. श्री बलराम उर्फ बल्ला अहिरवार , पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर, निवासी ग्राम रामपुर तहसील गौरीहार जिला छतरपुर म . प्र.
ई. रमेश कुमार , कलेक्टर .
2504
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 5 जून 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.10 पत्र क्र. 620- भू- अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा. आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
मैहर
सतना
अमदरा
0.376
सतना रीवा मुख्य नहर
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ. 10 पत्र क्र. 621 - भू-अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
0.740
सतना मैहर रोहनिया
सतना रीवा मुख्य नहर
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
2505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 622 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(3)
(4)
(1) (2)
(6)
(5)
सतना मैहर रैगवा
0.209
सतना रीवा मुख्य नहर
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ. .. 10- पत्र क्र. 623 - भू-अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1)
सतना
0.314
मैहर
सतना रीवा मुख्य नहर सुहौला
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
2506
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 624- भू- अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
पनसोखरा
0.425
सतना मैहर
सतना रीवा मुख्य नहर
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. ..10-पत्र क्र. 625- भू- अर्जन-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(1) (2)
(4)
(5)
(6) (3)
0.718
सतना मैहर
सतना रीवा मुख्य नहर गुमेही
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 सतना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
2507 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ. 10 - पत्र क्र. 626- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
सतना मैहर नयागांव
1.484
सतना रीवा मुख्य नहर
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2010
भू-अर्जन - प्र. क्र. एफ. . 10- पत्र क्र. 97- भू-अर्जन-08 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) सतना
पाला
0.052
मैहर
दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर.
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
2508
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 10 - पत्र क्र. 98- भू-अर्जन- 08.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
(5)
0.115
सतना
सभागंज
मैहर
दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर.
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग, क्रमांक 9 सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 99 - भू- अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
बेरमा
सतना
5.841
मैहर
दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर.
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि . संभाग, क्रमांक 9 सतना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
2509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
सतना, दिनांक 14 सितम्बर 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 08- पत्र क्र. 111 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
0.070 सतना नागौद सितपुरा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य प्रबंधक पावर ग्रिड, सतना.
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के विस्तार हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 30 अगस्त 2010
प्र. क्र. 8- अ - 82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) नसरूल्लागंज बीजला
7.649 सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
2510
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
खरसानिया
सीहोर नसरूल्लागंज
10.821
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का विवरण
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
खरसानिया उप नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरूल्लागंज.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे .
प्र. क्र. 10- अ- 82-2009-2010 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
4.694 सीहोर
हाल्याखेडी
नसरूल्लागंज
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का विवरण
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
खरसानिया उप नहर हाल्याखेड़ी माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरूल्लागंज .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय , नसरूल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2511
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 8765 - प्र . भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा
नं.
(1) (2)
(3)
(4)
7 सागर
सागर
टेकापार
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा
(हे. में)
(6)
(7)
(5)
9.37 कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
सूखानाला जलाशय योजना बाँध के निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:- सूखानाला जलाशय योजना बॉध के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8766 - प्र. भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
भूमि का विवरण
जिला तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
कुल खसरा नं.
(2)
(3)
(1) सागर
सागर
(4) 9
खमकुआ
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हे. में)
(6)
(7)
(5)
2.42 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
सूखानाला जलाशय योजना बाँध के निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:- सूखानाला जलाशय योजना बॉध के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
2512
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 8767- प्र. भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा नं.
(2)
(3)
(1)
(4) सागर
सागर
5
हीरापुर
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हे. में)
(7)
(5)
(6)
4.26 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर.
सूखानाला जलाशय योजना बाँध के निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है:- सूखानाला जलाशय योजना बॉध के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2010
क्र. 2 - अ- 82-09-10- भू- अर्जन- 2010- सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम नं. बं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
1.131 जबलपुर जबलपुर 1. लक्ष्मीपुर प.ह.नं. 25/31
0.430
नं. बं . 643 2. कछपुरा प. ह.नं. 25/31 नं. बं . 501 योग ..
1.561
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जबलपुर विकास प्राधिकरण , जबलपुर.
एम. आर. फोर एकता नगर से मेडिकल धनवंतरी नगर को जोड़ने वाली प्रस्तावित एम. आर . फोर सड़क निर्माण हेतु.
2513 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
क्र. 3 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन- 2010- सात-1- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम नं. बं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
0.074
जबलपुर जबलपुर माढ़ोताल नं. बं. 660 प. ह. नं . 25/31
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर.
जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल रोड में 40 फीट चौड़ी सड़क निर्माण कार्य.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. 877 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
(1) रीवा
1.988
पुरैनी-378
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, अपरपुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र. )
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चेचाई वितरक नहर के खम्हरिया सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. वर्मा, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. भू-अर्जन- 2010-571. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : - जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तहसील ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.784 शुजालपुर
शाजापुर
भ्याना जादौपुर
भादाहेडी
0.617 योग .. 1.401
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, शुजालपुर.
भ्यादा- शुजालपुर मार्ग पर कि. मी. 1/2-4 में नेवज नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण बाबत्.
नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 15 सितम्बर 2010
क्र. भूमि संपादन- 2010-7377 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) उज्जैन
उमरनी
1.89 खाचरौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , खाचरौद उज्जैन उन्हेल- नागदा-घिनोदा- जावरा बी. ओ. टी . टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम उमरनी भूमि का अधिग्रहण बाबत.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खाचरौद में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
क्र. भूमि संपादन-2010-7378.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
लेकोडिया-टाक 7.33 उज्जैन खाचरौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खाचरौद उज्जैन उन्हेल- नागदा- धिंनोदा- जावरा बी. ओ . टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लेकोड़ियाटाक भूमि का अधिग्रहण बाबत.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खाचरौद में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन- 2010-7379 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) उज्जैन खाचरौद धिंनोदा 2.86हे .+700 वर्गफीट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खाचरौद उज्जैन उन्हेल- नागदा - धिंनोदा- जावरा बी . ओ. टी . टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घिनोदा की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण बाबत.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खाचरौद में देखा जा सकता है .
2516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
क्र. भूमि संपादन- 2010-7380.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) खाचरौद
11.83 उज्जैन
बेड़ावन्या
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , खाचरौद उज्जैन उन्हेल- नागदा - धिंनोदा- जावरा बी. ओ. टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बेड़ावन्या भूमि का अधिग्रहण बाबत.
भूमि का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन - 2010-7381.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
6.57 उज्जैन खाचरौद बिरियाखेड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , खाचरौद उज्जैन उन्हेल- नागदा - धिंनोदा- जावरा बी. ओ. टी. टू लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बिरियाखेड़ी भूमि का अधिग्रहण बाबत.
भूमि का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खाचरौद में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 19 अगस्त 2010
प्र. क्र. 5- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग) नगर/ग्राम- करणपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
62/1 में से
0.041
62/3 में से
0.057
62/4 में से
0.016
64/1 में से
0.076 0.190
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- झरखेडा तालाब की नहर के निर्माण हेतु अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- इछावर
(ग) नगर/ग्राम-मोलगा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.266 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.130
126 में से
0.016
128में से
129में से
0.049
0.275
253में से
254/2में से
0.194
0.057
254/3 में से
0.032
254/4 में से
0.032
255में से
0.012
256/4 में से
259में से
0.194
0.028
260/3 में से
0.065
260/4 में से
260/5 में से
0.081
0.065
260/6 में से
0.445
260/7 में से
260/8 में से
0.130
0.113
260/9 में से
260/10 में से
0.121
260/11 में से
0.154
0.073
260/12/1 में से
2.266
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- हालिया खेडी तालाब की नहर के निर्माण हेतु अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इछावर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 7- अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- सीहोर 2518
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(ख) तहसील- इछावर
(ग) नगर/ग्राम- बामन खेडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.785 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.222 41/2, 42 , 43 , 115/41/2 में से
44 में से
0.138
0.093 45, 46/1 में से
0.121 89/2, 89/4 में से
0.065 89/3, 89/4 में से
89/6 में से
0.089 89/7 में से
0.057
0.785
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- हालिया खेडी तालाब की नहर के निर्माण हेतु अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , इछावर में किया जा सकता है.
सीहोर, दिनांक 30 अगस्त 2010
प्र. क्र. 01 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील - नसरूल्लागंज
(ग ) ग्राम- तिलाडिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.658 एकड़/हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
रकबा (एकड़ में)
(1)
(2)
(3) 91/1/2
0.94
0.381
0.372 91/2
0.92
95/1/2
0.82
0.332 95/2/2/2
0.60
0.275
0.62
0.251 86 , 87 , 88 , 3/2
0.80
0.324 86 , 87 , 88/2/2
0.80
0.324 86 , 87 , 88/1/3/2
1.14
83, 255/83/2/2/2/2
0.461 82/2
0.16
0.065
(3)
(2)
(1)
228/2
0.79
0.320
0.105
0.26
227/1/2
0.194
0.48
0.130
0.32
227/3/1/2
0.25
0.101 227/3/2/2
0.202
0.50
77/1/1/1
0.38
0.154 78/1/1/2
78/2/1/2
0.28
0.113 78/3/1/1/2
0.48
0.194
0.040
0.10
66, 67, 68 , 70/2
0.178
0.44
79, 256/79/2
0.142
0.35
86 , 87 , 88/1/2/2
4.658
11.51 योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- राला उपनहर की राला टेल माईनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील/अनुविभाग- जावर/आष्टा
(ग ) नगर/ग्राम- कुण्डियाधागा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.120 498/1/4 में से
योग .. 0.120 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- फोरलेन सड़क निर्माण हेतु अर्जित भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , आष्टा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 27 अगस्त 2010
क्र. 2906- भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र. क्र . 02- अ-82-09- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील- झाबुआ
(ग) ग्राम- भीमफलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.270 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
निजी भूमि रकबा (हेक्टर में) (2)
49
0.300
54/2
0.140
55
0.300
56/1
0.560
56/2
0.480
58
0.330
59
0.200
60
0.809
61
1.010
68
0.640
70
0.039
250/1
0.015
253
0.130
254
0.230
255
0.220
259
0.020
261
0.292
0.220
262
263
0.480
265
0.163
266
0.565
(1)
(2)
269
0.321
270
0.127
271
0.200
272
0.120
0.060
273
0.008
276
0.008
277
278
0.041
279/1
0.081
279/2
0.091
279/3
0.070 8.270
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - ग्राम भीमफलिया तहसील झाबुआ में इन्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट विस्तार हेतु निर्माण होने से ग्राम भीमफलिया का कुल रकबा निजी भूमि 8.270 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी ( केवलारी ) दिनांक 1 सितम्बर 2010 क्र. 912- भू-अर्जन-अधि. 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी 2520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(ग) ग्राम-मैरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हे.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
55/1
0.55
118
0.06
125
0.13
126
0.04 योग 0.78
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी केवलारी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 4 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 26 - अ -82 वर्ष 2009-2010 - पत्र क्र. भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील -गोटेगांव
(ग ) ग्राम -डोभ, प.ह.नं. 40
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.648 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.127
33/1, 33/2 , 33/3 , 33/4
(2)
(1)
0.252
40/1 , 40/2 , 40/3 , 40/4
0.190
43/1, 43/2 , 43/3
0.055
44
46
0.293
47
0.010
0.238
60/1 , 60/2 , 60/3
0.135
101
108/1 , 108/2 , 108/3 ,
0.258
108/4, 109
0.090
125, 126
योग .. 1.648
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर डोभ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 27 - अ-82 वर्ष 2009-2010 -पत्र क्र. भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील -गोटेगांव
(ग ) ग्राम- सुकरी , प.ह.नं. 40
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.760 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.145
7/1
0.120
8/1, 8/2
0.180
13/3
0.110
13/2, 14
0.080
161/1 , 161/2 , 161/3
151
0.095 भाग 1 ]
2521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
82
0.100
0.090
80/1 , 80/2
0.070
81/1, 81/2
0.150
79/1 , 79/2
0.100
98/1 , 98/2 , 98/3
0.015
99/1 , 99/2
104
0.130
0.085
105/1 , 115
150
0.110
116/1
0.150
117/2
0.020
145
0.010
योग .. 1.760
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर डोभ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु कारण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 28 - अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गोटेगांव
(ग) ग्राम- बम्हनी , प.ह.नं. 35 ( ख)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.442 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
102
0.050
108/2
0.430
109/2
0.139
109/4
0.184
0.170
109/1 , 109/3
0.826
116/1 , 116/2 ,
116/3
0.420
(1)
(2)
3.220
117
0.810
123/1-2-3 , 124/1-2-3
122/2
0.693
121/2
0.500
योग .. 7.442
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बम्हनी जलाशय बांध निर्माण हेतु कारण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 29 - अ-82 वर्ष 2009-2010- पत्र क्र. भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गोटेगांव
(ग ) ग्राम- सुकरी , प.ह.नं. 40
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.205 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1/1
0.800
1/3
0.180
0.210
2
4/2
1.400
5/2
1.230
5/3
1.532
6
1.733
7/2
0.400
165/2
0.050
0.800
165/3
0.400
165/4-5
7/1
0.350
0.070
8/1, 8/2
13/1
0.050
योग .. 9.205 2522
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोभ जलाशय निर्माण हेतु कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 30- अ-82 वर्ष 2009-2010 - पत्र क्र. भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गोटेगांव
(ग) ग्राम- डोभ, प.ह.नं. 40
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.073 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.640
19, 20
21
0.700
23
1.072
0.210
4
26
0.020
1.461
24, 25
29
0.200
1.670
33/1-3 , 33/2 33/4
0.100
40/1 , 40/2 , 40/3 , 40/4
योग . 6.073
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोभ जलाशय की नहर निर्माण हेतु कारण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट , नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 6 सितम्बर 2010
क्र. 24- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बिजावर
(ग) नगर/ग्राम- अनगौर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-21.580
अर्जित भूमि का रकबा
(हेक्टर में )
खसरा नम्बर (1)
(2)
6382
0.648
6386/8
0.506
6388/1
0.607
0.384
6385
0.390
6383/1
1.633
6550/13/2/2
6383/3
0.405
6380/1
0.283
6376/3
0.112
6386/1
1.315
6386/4
0.757
6386/2
0.061
6550/3
0.162
6545
0.041
6386/5
0.202
6386/6
1.647
6386/7
0.324
6387
0.101
6388/2
0.055
6386/9
0.506
6546
0.138
6547
0.158 2523
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
भाग 1 ]
(2) (1)
0.255 6548
0.404 6550/4
6389
0.324 6398
0.080 6390
0.497 6391
0.445
0.200 6392
0.010 6393
6550/8
0.445 6384/1
0.648 6384/2
0.687 6384/3
0.320
0.607 6550/5
0.008 6537
6550/13/2/3
0.404 6550/15
0.404 6550/14
0.080
0.283 6550/2
6443/4/1
0.120 6410
0.215 6538/1
0.073 6539/1
0.161 6540/1
0.300 6541/1
0.027 6538/2
0.117 6540/2
0.113 6541/2
0.013
0.373 6542
6539/2
0.243
0.113 6543
6544
0.235 6405
0.020
0.283 6406
6549/1
0.405 6549/2
0.162 6549/3
0.129 6380/2
0.041
0.162 6380/3
6380/4
0.040 6407
0.120 6402
0.111 6408
0.081 6403
0.368 6370
0.273
(2)
(1)
6411
0.354
0.100
6412
0.050
6368
0.121
6376/1
6376/2
0.121
योग . 21.580
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- खैरों तालाब के भराव हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर , दिनांक 7 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 02- अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- राजनगर
(ग) नगर/ग्राम-किशुनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-33.340 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
609
0.950
0.515
610/1
0.347
610/2
0.854
611
1.238
612
613
1.011
614
1.279
615
1.019
616
1.497
0.251
617
618
0.275
619
0.725 2524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
620
1.169
621
1.959
1.117
622
624/1
1.015
624/2
1.011
2.643
625
627
0.890
628
0.170
629/1
0.617
0.617
629/2
629/3
0.617
629/4
0.617
630
0.995
631
0.016
632/1
0.307
632/2
1.000
632/3
0.219
633
0.028
0.781
634
635
1.870
0.036
636
637
0.267
0.223
638
0.725
639
0.142
640
641
0.559
642
0.388
644
-0.983
647
0.641
648
0.036
649
0.316
0.425
650
651
0.032
652
0.393
653
0.555
योग . 33.340
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बरियारपुर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
छतरपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 3 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन –
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील - राजनगर
(ग ) ग्राम- करी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-2.440 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.050
2/1
0.040
2/2/क
0.040
2/2/ख
3/1
0.055
0.055
3/2
0.050
4/1
4/2
0.050
5/1
0.080
5/2/1
0.080
5/2/2
0.070
0.110
7
0.020
18
19
0.070
22
0.050
0.060
23
0.030
24
35
0.020
36
0.050
0.100
41
0.050
46
0.030
74
0.120
80
0.040
81
0.090
84
86
0.050 भाग 1 ]
2525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
0.110
89
0.020
113
115
0.160
116
0.040
163/1
0.075
163/2
0.075
166/1
0.065
0.065
166/2
167
0.070
0.100
168
658
0.070
659
0.130
2.440
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- तैदुआ तालाब की नहर के लिए अर्जित भूमि.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजनगर में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 7 सितम्बर 2010
क्र. भू-अर्जन-10- प्र. क्र. 1 अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी/शासकीय कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - पुनासा
(ग) ग्राम-मोरटक्का
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.330 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं
विवरण खसरा नंबर
भू-खण्ड क्र. डूब का रकबा (वर्गमीटर में )
(3)
(4) (2)
(1)
100
1
शिवमंदिर 01 695 आबादी भूमि
विवरण सम्पत्ति का विवरण
खसरा नं.
(वर्गमीटर में)
(3)
(2)
(1)
698 निजी भूमि
पर स्थित संरचनाएं निजी कृषि भूमि द्वारा निर्मित जलप्रदाय पाईप लाईन एवं फाउन्डेशन. सनावद नगरपालिका
खसरा नंबर
संपत्ति का विवरण विवरण भूमि का मद
(3)
(4) (1)
(2)
1
नर्मदा नदी शासकीय
शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं.
01 घाट पक्का 2747 वर्गमीटर गुमटी एवं ओटला पक्का34 वर्गमीटर, नर्मदा कुटीर पक्की 22 वर्गमीटर, निजी घाट पक्का 584वर्गमीटर .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर जिला खण्डवा , 2. भू-अर्जन अधिकारी , म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन , 3. कार्यपालन यंत्री ( सिविल ) म.ज.वि.प. , म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्कर, 4. महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2526
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 8 सितम्बर 2010
क्र. 1422 - भू-अर्जन- 10-38-अ 82.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम- दसौड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.246 हेक्टर.
सर्वे नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
40/3
0.298
40/4
0.117
40/5
0.138
98/1
0.107
0.091
98/2
98/3
0.085
99/1
0.010
99/3
0.081
99/4
0.050
0.030
99/5
99/6
0.043
99/7
0.044
0.076
119
120
0.076
1.246
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बामनखली तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2010
क्र. 100- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- जीतनगर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.285 हेक्टर .
ग्राम-जीतनगर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित होने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.440
51
52
0.002
53/2
0.002
0.430
48
45/1
0.002
0.015
46/1ख
37/1
0.097
37/2
0.098
0.028
38
82
0.070
0.255
39
0.075
21
0.072
47/1ख
47/2
0.228
81
0.005
135
0.215
152
0.175
151
0.003
150/2
0.182
0.210
148
0.190
146
0.275
145/1, 14421
143
0.170 भाग 1 ]
2527
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
0.170
346
338
0.135
345
0.190
339/ 1 ख
0.148
340/ 1 ख
0.073
0.073
339/2
440
0.001
443/1
0.168
443/2
0.168-
443/3
0.169
475
0.025
476
0.351
477
0.060
481/1
0.130
482/1
0.005
481/2
0.135
483
0.035
484
0.010
5.285
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - न. घा.वि.प्रा . योजनान्तर्गत गहवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 101 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम -मानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.178 हेक्टर.
ग्राम-मानपुर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित होने वाला रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
14
0.042
15
0.005
(1)
(2)
0.132
16,17
0.085
18, 20
0.110
21
0.100
0.097
24, 25
0.180
26, 27
0.032
28
0.035
29
0.093
33/ 1 ख , 34/ 1 ख
56/2
0.015
0.120
57/2
70
0.175
0.245
69
0.280
72
0.089
80
0.050
81
0.001
284
0.030
82
83
0.070
0.033
86/1 , 87/1 , 88/1
0.040
90/1
0.040
90/2
90/3
0.010
281/1
0.099
281/3
0.005
0.010
282/1
0.021
282/3
353/2ख
0.255
357
0.021
0.138
358/1/1
358/1/2
0.010
358/1/3
0.280
358/2
0.230
योग .. 3.178
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- न . घा.वि.प्रा . योजनान्तर्गत गहवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 102- भू-अर्जन-10 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 2528
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- बीरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.589 हेक्टर.
ग्राम-बीरा
खसरा नम्बर
अधिग्रहित होने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
10/2
0.075
11/2
0.095
11/1 क
0.061
11/1ख
0.020
12/2
0.070
33
0.192
0.010
34
35
0.067
53
0.040
54
0.035
57
0.238
58
0.020
0.010
63
64
0.186
73
0.025
74
0.170
60/2
0.015
61
0.135
62
0.125
योग . 1.589
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- न. घा.वि.प्रा . योजनान्तर्गत गहवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 10 सितम्बर 2010
क्र. 9175 - भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- सागर
( ग ) ग्राम - सहजपुरी खुर्द, प.ह.नं. - 135
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-30.63 हेक्टर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.21
6/4
7/1
0.38
223
5.60
241
0.21
0.52
242
0.77
246
247
0.32
248
0.88
0.55
251
0.08
258
260
3.31
0.13
261/1
0.31
261/2
262/1
1.42
0.54
263/1
262/2
0.60
0.75
263/2
264
1.26
265
1.56
266
1.61
267
1.83 भाग 1 ]
2529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
268
7.41
249
0.38
योग . 30.63
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 10 सितम्बर 2010
क्र. 1464 - भू-अर्जन नहर- 2010-प्र.क्र . 23- अ- 82-2009- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम का नाम-नैनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) - 2.911 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
3/3
0.162
3/4
0.283
3/5
0.242
3/6
0.113
0.081
5/3
(2)
(1)
7/2
0.287
0.032
9/2
0.048
9/3
9/4
0.134
0.283
10/5
0.113
13/2
0.526
18/1 , 20/2
0.405
18/4 , 20/5 , 21/3
21/4
0.202
योग .. 2.911
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1465 - भू- अर्जन- नहर- 2010 - प्र.क्र. 24- अ - 82-2009- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - बड़वानी
(ख ) तहसील - बड़वानी
(ग) ग्राम का नाम- सिरसानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) - 2.745 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
0.178
4/5, 4/16
0.162
4/6
4/15
0.202
4/17
0.639
0.040
4/22
11/3
0.185 2530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(1)
(2)
11/5
0.850
0.242
39/3
0.146
0.101
39/7, 41/9
योग .. 2.745
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना , नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 9 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 06- अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील - ग्वालियर
(ग ) नगर/ ग्राम- टिहौली
(घ) क्षेत्रफल-14.289 हेक्टर में.
ग्राम-टिहोली
हर्सी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्र.
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में ) सर्वे क्र. का कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1098/3
1.202
(3) 1.097
(3) (1)
(2)
1.097 1098/4
0.348
_"_ 1098/2
1.097
"
0.376
1098/1
1.444 1057/1
1.703
0.418
1057/2
_"_
0.209
1057/3
_"_
1.463
1057/4
_"_
0.627
1057/5
1.515 1061/1
5.016
_"_
_ " _ 1061/2
1052/2
2.142
1.084
_"_
_"_ 1052/1 मि 2
1.025
1.954
1049/मि. 2
"
_"_ 1049/मि. 2
1049/मि. 1
0.418
_"_ 1049
1.265 1078/मि 3
0.941
_"_
0.857
1078/मि 1
"
0.836
1078/मि 4
_" _
0.084
1078/मि 2
0.230
1.327 1100/मि 2
_"_
0.951
1100/मि 3
" 1100/मि 4
1.202
_"_
0.324
1100/मि 5
3.700
0.983 1103
1.0954
1049/मि 2
_"_
0.418
1049/मि 1
1.656 1051
1051/1
2.822
1051/2
2.195
1095
1.097
0.052 1050
5.016
0.794
1.672
3.669
1099
1102
3.344
0.061
1.014
0.314 1042
योग . 14.289 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 16 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 08 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के भाग 1 ]
2531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग ) नगर/ ग्राम- टांकोली
(घ) क्षेत्रफल-2.480 हेक्टर.
ग्राम-टांकोली
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्र.
सर्वे क्र. का कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में) (3) 1 हरसी उच्चस्तीय नहर क्रमांक 2 संभाग ग्वालियर.
0.01 498
0.690
0.20 500
0.850
501
1.120
0.01 508
0.210
0.17 509
0.420
0.37 511
0.630
0.37 519
0.310
0.07 507/मि. 1
0.260
0.16 510
0.210
0.19
0.520
516
0.37 517
0.32
0.520
0.020
1.390
529
564
1.000
0.100 507/2
0.260
0.12
योग .. 2.480 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) नगर/ ग्राम- निढ़ावली
(घ) क्षेत्रफल-9.330 हेक्टर.
ग्राम-निढ़ावली
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव
सर्वे क्र.
(हेक्टर में)
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में) (3)
सर्वे क्र. का कुल रकबा (2)
(1)
1 हरसी उच्चस्तीय नहर क्रमांक 2 संभाग ग्वालियर.
0.03
0.600
0.21
0.420
599 600
0.110
0.11 601
602/1
0.61
0.08
0.31
0.790
603
0.210
0.18 609
0.640
0.37 610
0.560
0.46 615
1.250
0.87 617
0.43
0.490
618
0.27
0.290
619
0.480
0.08 629
1.750
0.32 668
0.43 669
1.490
0.840
0.28 674
0.53
0.840
790
1.070
0.20 785
0.13
0.730
786
0.420
0.40 788
0.900
0.45 789
0.03 791
0.270
0.10 795
0.270
0.11 796
0.270
797
0.170
0.17
0.14 798
0.140
0.05
0.130
799
800
0.25
0.380 2532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
(2)
(1)
(3)
0.37 801
0.530
802
0.450
0.37 630
1.690
0.52 602/2
0.220
0.22 602/3
0.070
0.070 604
0.20
0.02
0.25
0.07 611/1
0.32
611/2
0.14 807
1.52
0.14 806
0.28
0.02 804
0.41
0.04 803
0.31
0.30
0.03 811
0.40
612
0.18
0.02 614
0.01
0.67
योग .. 9.330 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2010
क्र. 879 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) नगर/ ग्राम - बहुरी बांध 425
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.838 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
(1)
अशासकीय भूमि (हेक्टर में ) (2)
454
0.172
455
0.023
485
0.102
0.016
486
0.028
487
488
0.061
0.016
489
0.157
490
0.068
491
0.078
492
0.165
493
0.063
499
502
0.102
506
0.125
507
0.031
0.376
508
0.016
511
0.056
723
532
0.094
654
0.031
655
0.016
656
0.133
0.016
657
0.172
661
0.016
663
739
0.172
741
0.016
0.157
742
744
0.353 2.838
योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. वर्मा , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2010
रीवा , दिनांक 15 सितम्बर 2010
क्र. 554- भू-अर्जन-2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम- हनुमना
(घ) क्षेत्रफल-14.874 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
66
2.306
72/2
0.152
0.008
67
68
0.304
65
0.134
71
0.039
70/1
0.024
70/2
0.361
0.450
70/3
60/1 , 60/2 , 60/3 , 60/4 0.046
61
1.164
1.517
43/1 , 43/2
42
0.486
20
2.060
23
4.461
31
0.232
32
0.961
69
0.169 14.874
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बार्डर चेकपोस्ट का बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 553 - भू- अर्जन- 2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर
(ग) ग्राम- चाक
(घ) क्षेत्रफल -11.460 हेक्टर .
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
285
2.103
0.421
384
385
0.179
0.323
383
0.807
382
523
0.264
380
0.686
381
0.259
0.042
289
0.390
288
291
0.646
0.406
297
296
0.119
0.075
295
0.104
312
273
0.059
378
0.380
377
0.415
376/1
0.233
376/2
0.181
0.121
317
0.061
318
321
0.089
322
0.038
0.324
323
368
0.082
313
0.113
314
0.096
379
1.273
0.094
293
0.470
298
299
0.260
0.120
310
0.050
274
0.077
311
0.042
315
0.058
316
योग .. 11.460
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बार्डर चेकपोस्ट का बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2534
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 सितम्बर 2010
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 20 सितम्बर 2010
भू-अर्जन प्रकरण क्र. 24-अ-82-08-09- शुद्धि- पत्र. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेल मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बीड़, तहसील पुनासा , जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24-अ- 82-08-09 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 " में दिनांक 19-2-2010 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 6-2-2010 को, चौथासंसार में दिनांक6-2-2010 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नंबर
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में)
रकबा ( हे . में )
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
0.43
0.08
91/1
91/2 91/3
0.35 मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , दिनांक 19-2-2010 .
0.08
91/1
0.43
91/2
91/3
0.35 दैनिक भास्कर, दिनांक 6-2-2010.
91/1
0.43
0.08 चौथासंसार,
0.35
91/2 91/3
दिनांक 6-2-2010 .
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में खसरा नं. 91/1 के स्थान पर संशोधित खसरा नं. 91/2 , 91/3 होगा. कुल रकबा 2.02 हे . अपरिवर्तनीय है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.