मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 45 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2010- कार्तिक 14 , शक 1932
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2010
क्र. एफ 3-50-2010- बत्तीस. चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह समीचीन है कि महेश्वर एवं मण्डलेश्वर क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय .
अतः , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 64 की उपधारा ( 1 ) , ( 2 ) एवं धारा 65 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , महेश्वर एवं मण्डलेश्वर , नगर पंचायत क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अभिहित करती है जो महेश्वर- मण्डलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा.
3061
प्राधिकरण में निम्नानुसार प्राधिकारी होंगे :-
अध्यक्ष
1 . कलेक्टर, जिला खरगौन
2. अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश्वर ( राजस्व).
अनुसूची
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं राज्य शासन द्वारा अधिसूचित महेश्वर एवं मण्डलेश्वर , नगर पंचायत क्षेत्र की सीमाएं उक्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र होगा. दोनों नगर पंचायत के मध्य के ग्रामीण क्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सम्मिलित नहीं होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.
3062
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2010
क्र. एफ- 3-74-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
सहायक संचालक 1 श्री रघुवर शाह उईके
निम्नस्तर
इन्दौर संभाग
प्रबंधक
1 श्री कैलाश माल
भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2010
क्र. एफ- 3-76-2010 - दोए ( 3 ).- राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र खनिज प्रबन्ध ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर रीवा संभाग
1
श्री बंसत राम
सहायक भौमिकी विद् भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2010
क्र. एफ- 3-55-2010- दोए ( 3 ) . - राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर
रीवा संभाग
डिप्टी कलेक्टर 1 सुश्री विमलेश सिंह पन्द्रो
(1)
(2)
(3)
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 2 श्री ओमप्रकाश बैड़ा
राजस्व निरीक्षक 3 श्री विनय मोहन तिवारी
भोपाल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 4 कु. लता शरणागत
5 श्री अभिषेक सिंह
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 6 श्री तरूण कुमार पिथोड़े
सहायक कलेक्टर 7 श्री अविनाश लवानिया
सहायक कलेक्टर 8 श्री अजय गुप्ता
9
सहायक कलेक्टर श्री तेजस्वी एस. नायर
सहायक कलेक्टर 10 श्री अमित तौमर
सहायक कलेक्टर 11 कु. प्रियंका दास
सहायक कलेक्टर 12 श्री इलैयराजा टी .
सहायक कलेक्टर 13 श्री धनराजू एस.
डिप्टी कलेक्टर 14 श्री मेहताब सिंह
सहायक कलेक्टर 15 सुश्री सूफिया फारूकी
डिप्टी कलेक्टर 16 श्री रिंकेश कुमार वैश्य
निम्नस्तर
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 1 श्री रमेश कुमार जैन
होशंगाबाद संभाग
2 श्री पूनमचंद जांगडे
अधीक्षक, भू-अभिलेख
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 3 श्री भूवनेश्वर सिंह
राजस्व निरीक्षक 4 श्री संतोष कुमार अरिहा
राजस्व निरीक्षक 5 श्री रामकनेश साकेत
राजस्व निरीक्षक 6 श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी
राजस्व निरीक्षक 7 श्री कौशल सिंह
राजस्व निरीक्षक 8 श्री रामसिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 9 श्री ललित कुमार धार्वे
राजस्व निरीक्षक 10 श्री राजेन्द्र दास पनिका
ग्वालियर संभाग
11 श्री मुकेश शर्मा
सहा. अधीक्षक,
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 12 श्री मनोज दिवाकर
राजस्व निरीक्षक 13 श्री दर्शनलाल
राजस्व निरीक्षक 14 श्री लोकमणि शाक्य
राजस्व निरीक्षक 15 श्री महेश कुमार माहौर
राजस्व निरीक्षक 16 श्री रामकुमार जाटव 3063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक 17 श्री श्यामबाबू सिरोठिया
राजस्व निरीक्षक 18 श्री शत्रुहन सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 19 श्री ओमप्रकाश गुप्ता
राजस्व निरीक्षक श्री अरूण कुमार मिश्रा
20
राजस्व निरीक्षक 21 श्री कृष्ण कुमार तिवारी
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 22 श्री बिहारीलाल कुमारवत
राजस्व निरीक्षक 23 श्री उदयसिंह मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक 24 श्री माधवसिंह रावत
नायब तहसीलदार 25 श्री बारसिंह डुडवे
नायब तहसीलदार 26 श्री जगन्नाथ सालवे
27 श्री आपसिंह कटारा
सहा. अधीक्षक,
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 28 श्री महेन्द्र गोड़
राजस्व निरीक्षक 29 श्री सुखराम गोलकर
राजस्व निरीक्षक 30 श्री मुकेश सोनी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री दिलीप गंगराड़े
राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेश जमरा
राजस्व निरीक्षक 33 श्री रेमसिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक 34 श्री शिवाकान्त पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 35 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 36 श्री रमेश चौधरी
राजस्व निरीक्षक 37 श्री रमेशचंद दोगने
सहा. अधीक्षक, 38 श्री पुरुषोत्तम लाड़
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 39 श्री बालचन्द देवनिया
राजस्व निरीक्षक 40 श्री अरविन्द पाराशर
राजस्व निरीक्षक 41 श्री रामेश्वर खेरदे
राजस्व निरीक्षक 42 श्री कुवंर सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 43 श्री नंदकिशोर मालवीय
राजस्व निरीक्षक 44 श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार
राजस्व निरीक्षक 45 श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी
राजस्व निरीक्षक 46 श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 47 श्री जगभान शाह उईके
राजस्व निरीक्षक 48 श्री चैनसिंह मार्को
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 49 श्री एच . एस. धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 50 श्री जगदीश कुमार शर्मा
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 51 श्री राजेश राम
सहायक कलेक्टर 52 सुश्री प्रीति मैथिल
(3)
(2)
(1)
सहायक कलेक्टर 53 श्री तेजस्वी एस . नायर
सहायक कलेक्टर 54 श्री श्रीकान्त बनोट
नायब तहसीलदार 55 श्री सुशील कुमार
वरिष्ठ श्रेणी पारगामी श्री नवलकिशोर प्रभाकर
56
श्री लुहारसिंह चिचाम
57
सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
डिप्टी कलेक्टर श्री महिप किशोर तेजस्वी
58
नायब तहसीलदार श्री ब्रजेश सक्सेना
59
अधीक्षक
श्रीमती शोभा बागड़े
60
क्र. एफ- 3-59-2010 - दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम अनु. परीक्षार्थी का नाम
(3) (1) ( 2)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री रामजी तिवारी
2 श्री अभिषेक सिंह
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 3 श्री तरूण कुमार पिथोड़े
4 श्री अविनाश लवानिया
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री अमित तौमर
सहायक कलेक्टर 6 श्री धनराजू एस.
नायब तहसीलदार 7 श्री सुशील कुमार
निम्न स्तर
इन्दौर संभाग
सहा. अधि. भू-अभिलेख 1 श्री नरेश कुमार शर्मा
राजस्व निरीक्षक 2 श्री महेन्द्र गौड़
राजस्व निरीक्षक 3 श्री ओमप्रकाश बैड़ा
राजस्व निरीक्षक 4 श्री सुखराम गोलकर
राजस्व निरीक्षक 5 श्री जगन्नाथ वास्कले
राजस्व निरीक्षक 6 श्री विजेन्द्र राठौर
राजस्व निरीक्षक 7 श्री राम कास्डे
राजस्व निरीक्षक 8 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 9 श्री महेन्द्र चौहान
राजस्व निरीक्षक 10 श्री रणजीत सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 11 श्री रमेशसिंह सिसोदिया
राजस्व निरीक्षक 12 श्री रामदास मण्डलोई 3064
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(3) (1)
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 13 श्री देवीसिंह तौमर
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 14 श्री धनीराम गौड़
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक श्री गोपाल प्रसाद प्रजाति
15
राजस्व निरीक्षक 16 श्री राजेश राम
सहायक कलेक्टर 17 सुश्री प्रीति मैथिल
सहायक कलेक्टर 18 श्री अजय गुप्ता
सहायक कलेक्टर 19 श्री तेजस्वी एस. नायक
सहायक कलेक्टर 20 श्री श्रीकान्त बनोट
सहायक कलेक्टर 21 सुश्री प्रियंका दास
सहायक कलेक्टर 22 श्री इलैयराजा टी
सहा. अधी . भू-अभिलेख 23 श्री लटुरीलाल करोरिया
वरिष्ठ श्रेणी पारगामी 24 श्री नवल किशोर प्रभाकर
अधीक्षक, भू- अभिलेख 25 श्री लुहारसिंह चिचाम
राजस्व निरीक्षक 26 श्री रामप्रकाश नागर
27 श्रीमती अलका सिंह
नायब तहसीलदार
डिप्टी कलेक्टर 28 श्री महिप किशोर तेजस्वी
नायब तहसीलदार 29 श्री मोतीलाल अहिरवार
सहायक कलेक्टर 30 सुश्री सूफिया फारूकी
क्र. एफ- 3-60-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम अनु. परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
भोपाल संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री रामशरण गुप्ता
सहायक वन संरक्षक 2 श्री अशोक कुमार शर्मा
वन क्षेत्रपाल 3 श्री ए. के. दीक्षित
सहायक वन संरक्षक 4 श्री कालीचरण भल्ला
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 5 श्री जगदीश प्रसाद शिवहरे
वन क्षेत्रपाल 6 श्री एस . के. किनकर
सागर संभाग
7
सहायक वन संरक्षक श्री संतोष कुमार कटारे
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक 8 श्री योगेश कुमार तिवारी
सहायक वन संरक्षक 9 श्री व्ही. के. दुबे
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 10 श्री संदीप शुक्ला
(3) (1)
(2)
सहायक वन संरक्षक श्री लालबाबू गोयल
11
सहायक वन संरक्षक 12 श्री एल . पी . शर्मा
सहायक वन संरक्षक श्री बी. आर. अहिरवारी
13
वन क्षेत्रपाल 14 श्री शीतल प्रसाद शाक्य
इंदौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 15 श्री भीमा मण्डलोई
सहायक वन संरक्षक 16 श्री नानसिंह मेहता
वन क्षेत्रपाल 17 श्री प्रदीप कुमार पाराशर
सहायक वन संरक्षक 18 श्री आर. एन . सक्सेना
सहायक वन संरक्षक 19 श्री राम कुमार गुप्ता
क्र. एफ- 3-61-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम
अनु. परीक्षार्थी का नाम
(3)
(2)
(1)
भोपाल संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री रामशरण गुप्ता
सहायक वन संरक्षक 2 श्री आर. एन. साहू
सहायक वन संरक्षक 3 श्री अशोक कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक 4 श्री मधुसूदन
सहायक वन संरक्षक 5 श्री आर. के. गुप्ता
वन क्षेत्रपाल 6 श्री ए. के. दीक्षित
7 श्री कालीचरण भल्ला
सहायक वन संरक्षक
सहायक वन संरक्षक 8 श्री विनोद कुमार सक्सेना
सहायक वन संरक्षक 9 श्री ओंकार सिंह मर्सकोले
सहायक वन संरक्षक 10 श्री एस. एल. साकेत
सहायक वन संरक्षक 11 श्री जे . सी. राबरा
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक 12 श्री राजीव कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक 13 श्री योगेश कुमार तिवारी
सहायक वन संरक्षक 14 श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला
वन क्षेत्रपाल 15 श्री जी. आर . सिंह
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 16 श्री आर. के. शुक्ला
सहायक वन संरक्षक 17 श्री आबिद खान
सहायक वन संरक्षक 18 श्री कमलकान्त त्रिवेदी
सहायक वन संरक्षक 19 श्री एस. के. किनकर
उज्जैन संभाग
वन क्षेत्रपाल 20 श्री अरुण कुमार भार्गव भाग 1 ]
3065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(1)
(3) ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 21 श्री संदीप शुक्ला
सहायक वन संरक्षक 22 श्री लालबाबू गोयल
सहायक वन संरक्षक 23 श्री एल. पी. शर्मा
वन क्षेत्रपाल 24 श्री शीतल प्रसाद शाक्य
इंदौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 25 श्री नानसिंह मेहता
सहायक वन संरक्षक 26 श्री आर. सी. वर्मा
क्र. एफ- 3-69-2010 - दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र द्वितीय- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
अनु. परीक्षार्थी का नाम
(2)
(3)
(1)
उच्चस्तर रीवा संभाग
सहा. अधी. , भू- अभिलेख 1 श्री मधुकर प्रसाद पाण्डे
2 श्री विश्वम्भर सिंह मरावी राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 3 श्री अमरसिंह उईके
जिला संयोजक ( सश्रेय)
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री संजय कुमार दुबे
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 5 श्री एच. एस. धुर्वे
सहा. अधी. ,
6 श्री जगदीश कुमार शर्मा ,
भू-अभिलेख ( सश्रेय ) .
ग्वालियर संभाग
7 श्री भरतलाल पाटिलकर सहा. अधी. , भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 8 श्री मनोज दिवाकर
राजस्व निरीक्षक 9 श्री दर्शनलाल
राजस्व निरीक्षक 10 श्री संतोष सिंह चौहान
सागर संभाग
11 श्री रमेश चन्द्र जैन
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 12 श्री ललित वेद
राजस्व निरीक्षक 13 श्री महेन्द्र प्रताप उदैनिया
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 14 श्री अजय गुप्ता
15 श्री तेजस्वी एस. नागर सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 16 श्री अमित तौमर
17 श्री श्रीकान्त बनोट सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 18 सुश्री प्रियंका दास
सहायक कलेक्टर 19 श्री इलैयराजा टी.
20 श्री धनराजू एस. सहायक कलेक्टर
नायब तहसीलदार 21 श्री सुशील कुमार
22 श्री महिप किशोर तेजस्वी डिप्टी कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 23 सुश्री सूफिया फारूकी
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 24 श्री अभिषेक सिंह
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 25 श्री तरूण कुमार पिथोड़े
सहायक कलेक्टर 26 श्री अविनाश लवानिया
सहायक कलेक्टर 27 सुश्री प्रीति मैथिल
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुन्दरलाल ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 29 श्री रामेश्वर खेरदे
राजस्व निरीक्षक 30 श्री विजेन्द्र राठौर
राजस्व निरीक्षक 31 श्री दिलीप गंगराड़े
निम्नस्तर रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री भूवनेश्वर सिंह
राजस्व निरीक्षक 2 श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 3 श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी
राजस्व निरीक्षक 4 श्री बैद्यनाथ पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 5 श्री भरत सिंह
राजस्व निरीक्षक 6 श्री मानसिंह आर्मो
राजस्व निरीक्षक 7 श्री ललित कुमार धार्वे
राजस्व निरीक्षक 8 श्री राजेन्द्र दास पनिका
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 9 श्री जगभान शाह उईके
राजस्व निरीक्षक 10 श्री झामसिंह इरकिया
11 श्री चैनसिंह मार्को राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 12 श्री प्रेमचंद मर्सकोले
उज्जैन संभाग
जिला संयोजक 13 श्रीमती शकुन्तला डामोर 3066
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(3) (1)
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 14 श्री राकेश कुमार दोडी
राजस्व निरीक्षक 15 श्री सुरेश यादव
राजस्व निरीक्षक 16 श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ
राजस्व निरीक्षक 17 श्री गोपाल सिंह तोमर
राजस्व निरीक्षक 18 श्री शिवदयाल शर्मा
राजस्व निरीक्षक 19 श्री मुन्नालाल गौड़
राजस्व निरीक्षक 20 श्री नरेन्द्र कुमार खरे
21 श्री उमरावसिंह ठाकुर सहा. अधी. , भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 22 श्री लालसिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 23 श्री लोकमणि शाक्य
राजस्व निरीक्षक 24 श्री मुकेश कुमार दुबे
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 25 श्री अशोक कुमार मौर्य
राजस्व निरीक्षक 26 श्री चन्द्रकुमार श्रीवास्तव
होशंगाबाद संभाग
27 श्री पूनमचन्द्र जांगड़े अधीक्षक, भू- अभिलेख
भोपाल संभाग
सहा. अधी. , भू- अभिलेख 28 श्री लटुरीलाल करोरिया
नायब तहसीलदार 29 श्रीमती अलका सिंह
राजस्व निरीक्षक 30 श्री राजेश राम
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 31 श्री रामेश चन्द्र दोगने
राजस्व निरीक्षक 32 श्री बालचंद देवलिया
33 श्री कुंवर सिंह चौहान सहा. अधी. , भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 34 श्री विनोद कुमार यादव
राजस्व निरीक्षक 35 श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार
राजस्व निरीक्षक 36 श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी
राजस्व निरीक्षक 37 श्री बालकिशोर सालवी
राजस्व निरीक्षक 38 श्री उदयसिंह मण्डलोई
39 श्री माधवसिंह रावत अधीक्षक, भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 40 श्री बारसिंह डुडवे
सहा. अधी. , भू- अभिलेख 41 श्री नरेश कुमार शर्मा
राजस्व निरीक्षक 42 श्री सुखराम गोलकर
43 श्री जगन्नाथ वास्कले
राजस्व निरीक्षक 44 श्री राजेश जमरा
राजस्व निरीक्षक 45 श्री रेमसिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 46 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
राजस्व निरीक्षक 47 श्री रमेश चौधरी
क्र. एफ- 3-84-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
अनु. परीक्षार्थी का नाम
(3)
(1) (2)
उच्चस्तर
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक
1 श्री मानसिंह आर्मो
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 2 श्री राजकुमार खत्री
3 श्री रमेश जैन
नायब तहसीलदार ( सश्रेय )
राजस्व निरीक्षक (सश्रेय ) 4 श्री महेन्द्र प्रताप उदेनिया
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 कु. प्रियंका दास
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 6 श्री इलैयराजा टी.
सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 7 श्री धनराजू एस.
नायब तहसीलदार 8 श्री सुशील कुमार
नायब तहसीलदार 9 श्री अलका सिंह
10 श्री महीप किशोर तेजस्वी डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 11 सुश्री सूफिया फारूकी
डिप्टी कलेक्टर
12 कु. बंदना मेहरा
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 13 श्री अखिलेख कुमार जैन
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 14 श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर
16 श्री अभिषेक सिंह
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 17 श्री तरुण कुमार पिछोड़
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 18 श्री अविनाश लवानिया
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 19 कु. प्रीति मैथिल
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 20 श्री अजय गुप्ता
श्री तेजस्वी एस. नायर
21
सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 22 श्री अमित तोमर
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 23 श्री श्रीकान्त बनोट
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक
24 श्री रामेश्वर खेरदे
25 श्री कुंवर सिंह चौहान सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक
26 श्री राजेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक
27 श्री नंदकिशोर मालवीय
राजस्व निरीक्षक
28 श्री बालकिशोर सालवी
29 डॉ. अभय सिंह खरारी डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) भाग 1 ]
3067
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 30 श्री विशाल चौहान
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
राजस्व निरीक्षक
31 श्री महेन्द्र गौड़
श्री विजेन्द्र राठौर
32
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 33 श्री सुरेश चन्द्र जैन सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 34 श्री दिलीप गंगराड़े
35 श्री राजेश जमरा
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 36 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 37 श्री शिवाकान्त पाण्डेय राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 38 श्री विनय मोहन तिवारी राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 39 श्री रमेश चौधरी
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 40 श्री रमेश चन्द्र दोगने राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय)
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 41 श्री दीपक कुमार गीते
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 42 श्री सुन्दरलाल ठाकुर
43 श्री मोहम्मद अयाज राजस्व निरीक्षक (सश्रेय ) 44 श्री ओमप्रकाश पाण्डेय सहा . अधीक्षक , भू- अभिलेख 45 श्री अरविन्द पाराशर राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 46 श्री मोबिन खान
राजस्व निरीक्षक 47 श्री उदयसिंह मण्डलोई राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 48 श्री माधवसिंह रावत नायब तहसीलदार ( सश्रेय )
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 49 श्री बारसिंह डुडवे
50 श्री जगन्नाथ आलवे राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय)
सहा. अधीक्षक,
51 श्री नरेश कुमार शर्मा
भू- अभिलेख ( सश्रेय) .
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर
52 कु. सुनीता खण्डायत
निम्नस्तर
रीवा संभाग
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 1 श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय
2 श्री विश्वम्भर सिंह मरावी राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 3 श्री ललीत कुमार धार्वे
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री राकेश कुमार दोड़ी
राजस्व निरीक्षक 5 श्री मुन्नालाल गौड़
भोपाल संभाग
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 6 श्री लटुरीलाल करोलिया
7 श्री लुहारसिंह चिचाम सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
डिप्टी कलेक्टर
8 श्री मेहताब सिंह
राजस्व निरीक्षक 9 श्री राजेश राम
(3) (1)
(2)
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर
श्री प्रवीण फुलपगारे
10
राजस्व निरीक्षक
11 श्री झाम सिह झाकिया
राजस्व निरीक्षक
श्री जगभान शाह उईके
12
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 13 श्री के. बी. रघुवंशी
श्री वीरसिंह चौहान डिप्टी कलेक्टर
14
15 श्री उमराव सिंह ठाकुर सहा . अधीक्षक, भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक
16 श्री प्रेमचन्द्र मर्सकोले
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक
17 श्री सुखराम गोलकर
राजस्व निरीक्षक
18 श्री विनोद कुमार यादव
राजस्व निरीक्षक
19 श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी
क्र. एफ- 3-87-2010- दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तको सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1) (2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 1 श्री ओमप्रकाश गुप्ता
रीवा संभाग
2 श्री उमराव सिंह मरावी डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )
सागर संभाग
3 श्री महेन्द्र प्रताप उदैनिया राजस्व निरीक्षक
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 4 श्री रमेश कुमार जैन
जबलपुर संभाग
विकासखण्ड अधिकारी 5 श्रीमती वत्सला शिवहरे
उज्जैन संभाग
6 श्री जगदीश कुमार शर्मा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सश्रेय )
इन्दौर संभाग
7 श्री उदयसिंह मण्डलोई राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 8 श्री माधवसिंह रावत अधीक्षक, भू- अभिलेख 9 श्री मगनसिंह मण्डलोई सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक
10 श्री विजेन्द्र राठौर
राजस्व निरीक्षक
11 श्री दिलीप गंगराड़े
राजस्व निरीक्षक
12 श्री राजेश जमरा 3068
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक
13 श्री रेमसिंह बघेल
14 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 15 श्री रमेश चौधरी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
16 श्री पुरूषोत्तम लाड़
राजस्व निरीक्षक
17 श्री धीरेश प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक
18 श्री मोहम्मद अयाज
राजस्व निरीक्षक
19 श्री अरविन्द पाराशर
20 श्री रामेश्वर खेरदे
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
21 श्री विनोद कुमार यादव
राजस्व निरीक्षक
22 श्री बालकिशोर सालवी
नायब तहसीलदार 23 श्री देवकुंवर जामोद
24 श्री राजेन्द्र सिंह
अधीक्षक, भू- अभिलेख ( सश्रेय)
भोपाल संभाग
श्री अभिषेक सिंह
25
सहायक कलेक्टर 26 श्री तरूण कुमार पिछोड़ सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 27 श्री अनिवाश लवानिया सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 28 कु. प्रीति मैथिल
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 29 श्री अजय गुप्ता
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 30 श्री तेजस्वी एस. नायर
31 श्री अमित तौमर
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 32 श्री श्रीकान्त बनोट
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 33 सुश्री प्रियंका दास
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 34 श्री इलैयराजा टी.
सहायक कलेक्टर 35 श्री धनुराजू एस.
नायब तहसीलदार 36 श्री सुशील कुमार
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 37 श्री महीप किशोर तेजस्वी
38 श्री एम. एल. अहिरवार नायब तहसीलदार 39 श्री ब्रजेश सक्सेना
नायब तहसीलदार ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर 40 श्रीमती सूफिया फारूकी
निम्नस्तर
ग्वालियर संभाग
1 श्री नरेन्द्र खरे
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 2
राजस्व निरीक्षक
श्री मनोज दिवाकर
राजस्व निरीक्षक
3 श्री लोकमणि शाक्य
4
नायब तहसीलदार श्री शत्रुहन सिंह चौहान
5
राजस्व निरीक्षक
श्री गोपाल सिंह तौमर
6
सहा. अधीक्षक , भू- अभिलेख श्री मोहनलाल गुप्ता
रीवा संभाग
7 श्री रामप्यारे लाल पुरी अधीक्षक, भू-अभि.
8 श्री चमनलाल धुर्वे अधीक्षक, भू-अभि.
9
सहा . अधीक्षक, भू- अभिलेख श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय
10 श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख (1)
(3) (2)
राजस्व निरीक्षक
श्री राजेन्द्र दास पनिका
11
राजस्व निरीक्षक
12 श्री भूवनेश्वर सिंह
राजस्व निरीक्षक
13 श्री हरिहर प्रसाद पनिका
राजस्व निरीक्षक
14 श्री विश्वम्भर सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक
15 श्री ललित कुमार धुर्वे
राजस्व निरीक्षक
श्री गंगाराम पनिका
16
राजस्व निरीक्षक
17 श्री भरत सिंह
राजस्व निरीक्षक
श्री मानसिंह आर्मो
18
राजस्व निरीक्षक
श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी
19
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक
20 श्री ललित वेद
21 श्री बैजनाथ सिंह मरावी सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक
22 श्री नरेन्द्र कुमार खरे
राजस्व निरीक्षक
23 श्री नारदसिंह पन्द्रे
राजस्व निरीक्षक
24 श्री प्रेमचंद मर्सकोले
सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख 25 श्री के. बी. रघुवंशी
राजस्व निरीक्षक
26 श्री संजय कुमार दुबे
राजस्व निरीक्षक
27 श्री रामकृष्ण साहू
राजस्व निरीक्षक
28 श्री चैनसिंह मार्को
29 श्री झामसिंह
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक
30 श्री जगभान शाह उईके
राजस्व निरीक्षक
31 श्री प्रमोद कुमार उपगडे
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 32 श्री एच. एस. धुर्वे
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 33 श्री बारसिंह डुडवे
नायब तहसीलदार 34 श्री जगन्नाथ सालवे
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 35 श्री नरेश कुमार शर्मा
राजस्व निरीक्षक
श्री रमेशचन्द दोगने
36
राजस्व निरीक्षक
37 श्री दीपक कुमार गीते
राजस्व निरीक्षक
38 श्री सुन्दरलाल ठाकुर
राजस्व निरीक्षक
39 श्री बालचन्द्र देवलिया
श्री ओमप्रकाश पाण्डे
40
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 41 श्री राजेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक 42 श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी
नायब तहसीलदार 43 श्री भीलू राम फगोरे
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 44 श्री रामजी तिवारी
सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख 45 श्री लटुरीलाल करोरिया भाग 1 ]
3069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
क्र. एफ - 3-88-2010 - दोए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्न- पत्र लेखा- प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम
अनु. परीक्षार्थी का नाम
(1) (2)
(3)
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
1
राजस्व निरीक्षक
श्री रामनिवास शर्मा
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक
2 श्री उदयसिंह मण्डलोई
राजस्व निरीक्षक
3 श्री माधवसिंह रावत
4 श्री ओमप्रकाश पाण्डेय सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक
6 श्री अरविन्द पाराशर
7 श्री रामेश्वर खेरदे
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
8 श्री राजेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक
9 श्री सुखराम गोलकर
राजस्व निरीक्षक
10 श्री विजेन्द्र राठौर
निम्नस्तर
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक
1 श्री राजेश प्रसाद मांझी
ग्वालियर संभाग
सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख 2 श्री अशोक कुमार सक्सेना
राजस्व निरीक्षक
3 श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ
राजस्व निरीक्षक
4 श्री गोपाल सिंह तौमर
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 5 श्री रमेश कुमार जैन
राजस्व निरीक्षक
6 श्री धनीराम गौड़
राजस्व निरीक्षक
7 श्री महेन्द्र प्रताप उद्यैनिया
इन्दौर संभाग
8 श्री जगन्नाथ सालवे नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
9 श्री रमेशचन्द्र दोगने
राजस्व निरीक्षक
10 श्री दीपक कुमार गीते
राजस्व निरीक्षक
11 श्री सुन्दरलाल ठाकुर
राजस्व निरीक्षक
12 श्री महेन्द्र सिंह बघेल
(3)
(2)
(1)
राजस्व निरीक्षक
13 श्री गजेन्द्र सिंह सोलंकी
14 श्री कुलदीप खेडे
15 श्री दिलीप गंगराड़े राजस्व निरीक्षक
16 श्री राजेश रमरा राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
17 श्री रमेश चौधरी
जबलपुर संभाग
अधीक्षक
श्रीमती पुष्पा मरावी
18
राजस्व निरीक्षक
19 श्री झामसिंह इरकिया
सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख 20 श्री के. बी. रघुवंशी
उज्जैन संभाग
21 श्री जगदीश कुमार शर्मा सहा. अधीक्षक, भू- अभिलेख
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर
22 श्री धनराजू एस .
सहायक कलेक्टर
23 सुश्री सूफिया फारूकी
डिप्टी कलेक्टर
24 श्री महिप किशोर तेजस्वी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीष श्रीवास्तव, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2010
फा. क्र. 17- ( ई ) 2002- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर की सेवाएं, संचालक, लोक अभियोजन , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2010
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस ब( एक ) - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक1-1-88- इक्कीस - ब ( एक) दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर , 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में अनुक्रमांक 25 , 26, 40 , 48 तथा 49 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 3070
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त न्यायाधीश
(1)
(2)
(3)
कटनी " 25. सेशन न्यायाधीश, कटनी
मंडला 26. सेशन न्यायाधीश , मंडला
40. सेशन न्यायाधीश, शहडोल
शहडोल
विदिशा 48. सेशन, न्यायाधीश , विदिशा
पश्चिम निमाड़ ( मंडलेश्वर ) " 49. सेशन, न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मंडलेश्वर.
F - No. - 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government hereby, makes the following amendment in this Department Notification F.No. - 1-1-88 /XXI - B ( 1 ) , dated the 24 October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 6th November, 2009 namely ;-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 25 , 26 , 40 , 48 and 49 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-
SCHEDULE
Serial No.
(1)
Sessions Judge/ Additional Sessions Judge (2)
Local area (3)
Katni "25. Sessions Judge , Katni
Mandla 26. Sessions Judge , Mandla
Shahdol 40. Sessions Judge , Shahdol
Vidisha 48. Sessions Judge , Vidisha
West Nimar (Mandleshwar) . " .
49. Sessions Judge , West Nimar (Mandleshwar) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2010
फा.क्र . 1 ( बी ) -8-2004- इक्कीस - ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिवबिहारी श्रीवास्तव , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह कासूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश नायक, सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2010
फा.क्र. 1 ( बी) -4-2010 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी पुत्र श्री सत्यनारायण तिवारी , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये कटनी सत्र खण्ड के कटनी , राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा.क्र . 1 ( बी ) -8-04-इक्कीस ब ( दो ) - संशोधित आदेश. -राज्य शासन द्वारा इस विभाग के लोक अभियोजक की नियुक्ति समसख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के पृष्ठांकन आदेश के सरल क्र. 2 में लिपिकीय त्रुटिवश श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव अंकित हो गया है. अतः उसके स्थान पर श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव पढ़ा जावें.
फा.क्र . 1 ( बी ) -8-04-इक्कीस ब ( दो ) - संशोधित आदेश. - राज्य शासन द्वारा इस विभाग के शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति समसख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के पृष्ठांकन आदेश के सरल क्र. 3 में लिपिकीय त्रुटिवश श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव अंकित हो गया है. अतः उसके स्थान पर श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव पढ़ा जावें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2010
फा.क्र . 1 ( बी ) -41-04- इक्कीस- ब ( दो ) - संशोधित आदेश. - राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 23 जुलाई 2010 की पंक्ति 3 में दिनांक 19-11-08 से तीन वर्ष 18-11-2011 अंकित हो गया है . अतः उसके स्थान पर दिनांक 15-10-2009 से 14-10-2012 पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम , अपर सचिव.
3071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2010
क्र. एफ- 25-44-2010- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वनभूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों एवं समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां , तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जाएं, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे : -
अनुसूची
जिला- छतरपुर, तहसील- बिजावर, वनमण्डल - छतरपुर, वन परिक्षेत्र -किशनगढ़
सीमाएं
क्र वनखण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
(6)
(2)
(1)
वन या बंजर भूमि का नाम (3)
(4)
रकबा (हेक्टेयर में) (5)
1
5.892
पलकोंहा
71 भाग
72भाग
6.879
1. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा .
73
16.187
उत्तर- वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 46 से 43 तक पूर्व- वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 43 से प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 एवं 4 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
74
12.142
75
12.140
दक्षिण- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से 14 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
16.167
76 भाग
7.097
78 भाग
5.788
79 भाग
0.566
82 भाग
9.105
126
0.405
125/2
0.129
125/3
125/4
0.365
125/5
0.040
पश्चिम- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 525 के मुनारा क्रमांक 53 तक कृत्रिम सीमा रेखा एवं वन कक्ष क्रमांक पी 525 के मुनारा क्रमांक 53 से 50 एवं वन कक्ष क्रमांक पी 535 की सीमा से होकर मुनारा क्रमांक 49 तक. वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 49 से प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 48 ए एवं वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 47 तक कृत्रिम सीमा रेखा तथा वन कक्ष क्रमांक पी 535 के मुनारा क्रमांक 47 से 46 तक.
0.040
125/6
योग : वनखंड पलकोंहा 92.942
111
11.796
2 देवरा ' अ '
15.911
112
2. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा.
15.155
113
8.142
114
9.205
115
उत्तर- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं कक्ष क्रमांक पी 442 के मुनारा क्रमांक 119 तक कृत्रिम सीमा रेखा . कक्ष क्रमांक पी 442 के मुनारा क्रमांक 119 वन कक्ष की सीमा से लगकर प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से 8 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
7.702
116
7.843
117
पूर्व- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 8 से 14 तक कृत्रिम सीमा रेखा
8.033
118
7.875
119
दक्षिण- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
योग : वनखंड देवरा ' अ ' 91.662 पश्चिम- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 15 से 23 तक श्यामरी नदी की प्राकृतिक सीमा एवं मुनारा क्रमांक 23 से 24 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
3072
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
276
12.143 3 किशनगढ़
3.020 'अ'
275 भाग
3. राजस्व भूमि ग्राम सुकवाहा .
15.163
योग :
6.625
2
4 किशनगढ़
'ब'
3
14.172 4. राजस्व भूमि ग्राम घुघरी.
4
7.543
5
7.543
6
12.140
7
9.105
8.454
8
9
8.369
10
9.105
11
12.140
13
16.187
14
12.140
15
14.977
16
11.181
162
12.140
163
16.936
161
16.187
158/1
7.652
17.708
159
160 भाग
11.793
16.187
169
11.553
185/1
199
8.094
198/1
14.944
165
4.245
168/1
7.365
167/1
3.092
180/1
13.326
182
9.105
183
12.140
181
12.140
184
12.545
187/1
13.059
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(6)
उत्तर- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम सीमारेखा.
पूर्व- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा
दक्षिण- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 5 से वन कक्ष क्रमांक पी 509 के मुनारा क्रमांक 52 तक तथा वन कक्ष क्रमांक पी 510 की सीमा से होकर प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 तक.
पश्चिम- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से 7 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
उत्तर- श्यामरी नदी के किनारे से प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 17 तक कृत्रिम सीमा रेखा .
पूर्व- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 17 से 64 तक कृत्रिम सीमारेखा
दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक पी 524 ए तथा पी 523 की उत्तरी सीमा पर नाला किनारे तथा सड़क के सहारे प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 64 से 82 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 82 से 87 तक कृत्रिम सीमा रेखा. वन कक्ष क्रमांक पी 523 एवं पी 522 की उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 87 से 90 तक कृत्रिम सीमा रेखा. प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 90 से 118 तक कृत्रिम सीमा रेखा श्यामरी नदी तक.
पश्चिम- प्रस्तावित वनखंड के मुनारा क्रमांक 118 से 121 तक श्यामरी नदी के किनारे एवं मुनारा क्रमांक 121 से 129 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
3073 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
197/2
0.518
197/3
4.411
197/4
0.514
197/5
0.607
197/6
0.898
203
16.187
204
16.187
206
16.187
16.187
207
208
11.202
12.269
209 भाग
17
11.117
18
14.156
19
7.579
20/1
6.779
21
5.050
22
12.634
14.087
23
24
12.844
14.808
25
26/1
11.719
179
12.234
588.066
योग :
107
8.874
108
4.244
5. राजस्व भूमि ग्राम भौरखुऑ.
7.869
109
110
12.140
111
12.140
112
5.867
6.757
113 भाग
114
8.094
115
8.094
116
2.425
117
1.853
118
5.272
6.049
119 भाग
120 भाग
5.665
योग : 95.345
योग : वनखंड किशनगढ़ 698.572
महायोग : 883.176
वनीकरण का कारण :- उक्त गैर वनभूमि गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तान्तरण , नामान्तरण एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने से संरक्षित वन बनाये जाने का प्रस्ताव अधिसूचना हेतु तैयार किया गया है.
3074
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
No. F - 25-44-2010 - X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest land /waste land , specified in the Schedule below subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by the State Government from time to time :-
SCHEDULE
District- Chhatarpur , Tehsil Bijawar, Forest Division- Chhatarpur , Forest Range-Kishangarh S. No
Khasra Number Name of Forest Block
Name of Forest or Waste Land
Area (in Hectare) (2)
(3)
(4)
(5) (1)
5.892 1
Palkoha
71 Part
1. Revenue
Land Village
6.879
Sukwaha 72 Part
16.187
73
74
12.142
12.140
75
16.167
76Part
7.097
78 Part
5.788
79 Part
0.566
82Part
9.105
126
125/2 0.405
0.129
125/3
125/4 0.365
0.040
125/5
0.040
125/6
Total Forest 92.942
Block Palkoha
11.796 2
111
Devra " A " 2. Revenue
112 15.911
Land Village
15.155
Sukwaha
113
8.142
114
9.205
115
7.702
116
7.843
117
8.033
118
7.875
119
Total Forest 91.662
Block Devra " A "
Boundaries
(6)
North- Pillar number 46 to 43 of forest compartment number P 535 .
East-Artificial boundary line from pillar number 43 of forest compartment number P 535 to proposed forest block pillar number 1 to 4 .
South. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 4 to 14 .
West-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 14 to15 and pillar number 53 of forest compartment number P 525. Pillar number 53 to 50. of forest compartment number P 525 and through boundary upto pillar number 49 of forest compartment number P. 535 . Artificial boundary line from pillar number 49 of forest compartment number P 535 to proposed forest block pillar number 48 A and pillar number 47 of forest compartment number P 535. Pillar number 47 to 46 of forest compartment number P 535 .
North-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3 and pillar number 119 of forest compartment number 442.Artificial boundary line from pillar number 119 of forest compartment number P 442 and through forest compartment boundary upto proposed forest block pillar number 4 to 8 .
East- Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 8 to 14.
South. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 14 to 15.
West- Natural boundary of Shyamri River from proposed forest block pillar number 15 to 23 and artificial boundary line from pillar number 23 to 24 and 1 .
भाग 1 ]
(2)
(3)
(5)
(4)
(1)
3
276
12.143 Kishangarh 3. Revenue
A
3.020
Land Village 275 part
Sukwaha
Total : 15.163
6.625
2
4 Kishangarh 4. Revenue
B
3
14.172
Land Village
4
7.543
Ghughari
5
7.543
6
12.140
7
9.105
8
8.454
9
8.369
10
9.105
12.140
11
16.187
13
14
12.140
15
14.977
16
11.181
162
12.140
163
16.936
3075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(6)
North-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3 .
East-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 5 .
South. Proposed forest block pillar number 5 to pillar number 52 of forest compartment number P 509 and through boundary of forest compartment number P 510 up to proposed forest block pillar number 6 .
West-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 7 amd 1 .
North-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 17 on the bank of Shyamri River .
East-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 17 to 64 .
South. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 64 to 82 on northern boundary of forest compartment number P 524 A and P 523 beside the canal and along the road . Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 82 to 87. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 87 to 90 on northern boundary of forest compartment number P 523 and P 522. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 90 to 118 upto Shyamari River.
161 16.187
158/1 7.652
159
17.708
11.793
160 part
169 16.187
185/1 11.533
199
8.094
14.944
198/1
165
4.245
7.365
168/1
167/1 3.092
180/1 13.326
182 9.105
183
12.140
181
12.140
184
12.545
187/1 13.059
197/2 0.518 West-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 118 to 121 beside Shyamari . River and Artificial boundary line from pillar number 121 to 129 and pillar number 1 .
3076
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
197/3 4.411
197/4 0.514
0.607
197/5
0.898
197/6
203 16.187
204 16.187
206
16.187
207
16.187
208
11.202
12.269
209 part
17
11.117
18
14.156
19
7.579
6.779
20/1
5.050
21
22
12.634
23
14.087
12.844
24
25
14.808
26/1 11.719
179 12.234
588.066
Total :
107
8.874
5. Revenue
108
4.244
Land Village
Bhorkhuan 109
7.869
110
12.140
111
12.140
5.867
112
6.757
113 part
8.094
114
8.094
115
2.425
116
117
1.853
5.272
118
119 Part 6.049
120 Part 5.665
Total : 95.345
Total Forest
698.572
Block Kishangarh
883.176
Grand Total :
Reason for afforestation- Above non forest land has been allotted and transferred to Forest Department for carrying out compensatory afforestation in exchange of equal area of diverted forest land. Notification proposal for protected forest has been prepared .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एन. पाण्डे, सचिव.
3077 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मण्डी, जिला विदिशा
विदिशा , दिनांक 19 अक्टूबर 2010
क्र.क्यू/एपीडी/2010/12109 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला विदिशा, जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति गंजबासौदा के प्रतिनिधि हेतु निम्नानुसार नाम निर्दिष्ट करता हूं : -
क्रमांक
मण्डी अधिनियम की धारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.
(4)
(1)
(2)
(3)
1
1972 की धारा 11 ( 5 )
श्रीमती सुनीता राजेन्द्र सोनकर,
अध्यक्ष, जिला पंचायत , विदिशा
श्री ऋतुज एलिया , गंजबासौदा, सदस्य जिला पंचायत , विदिशा.
योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 19 अक्टूबर 2010
क्र. रीडर - एडीएम - 2010-2015.- प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. इन्दौर के पत्र दिनांक 18 जून 2010 प्रस्तुत कर एस. व्ही. - 31 स्टेशन खेडा पचौला, तहसील, तराना को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है . इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तराना से जांच प्रतिवेदन चाहा गया.
अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तराना के प्रतिवेदन दिनांक 16 अगस्त 2010 द्वारा अवगत कराया गया है कि नायब तहसीलदार, तराना द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया. ग्राम खेड़ा पचौला का सर्वे नंबर 264 के अंश भाग पर निर्मित एस. व्ही . 31 स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाना उचित होना बताया है .
उपरोक्त प्रतिवेदन अभिमत के आधार पर ग्राम खेडा पचौला के सर्वे नंबर 264 पर निर्मित एस. व्ही. 31 स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है .
एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
3078
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल , मध्यप्रदेश 462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2010
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के माध्यम से दिनांक 15 जून 2009 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
क्र. एफ. 67-4-09-तीन- 2825.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2008 ( उत्तरार्द्ध ) में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सीधी , जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री माला सिंह चंदेल, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पत्र क्र. 72/स्था. निर्वा./2009 , दिनांक 5 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री माला सिंह चंदेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
सुश्री माला सिंह चंदेल को नोटिस दिनांक 15 जून 2009 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 जून 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन दिनांक निरंक जो आयोग कार्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2009 को प्राप्त हुआ प्रस्तुत किया, जिसमें लेख किया कि " . मेरे द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत किया गया है . विलंब का मुख्य कारण यह है कि मैं कई बार निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने के लिए अधिसूचित अधिकारी के पास गयी थी लेकिन वहां पर अधिकारी से मुलाकात न होने के कारण मैं अपना निर्वाचन व्यय लेखा नहीं जमा कर पायी. मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है इसी बीच मेरी तबियत अचानक ज्यादा खराब हो गई जिसकी वजह से मैंने व्यय लेखा 11 दिन बाद अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत की हूं .... " उक्त अभ्यावेदन अभिमत हेतु कलेक्टर , सीधी को भेजा गया. कलेक्टर, सीधी ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि " नगरपालिका परिषद्, सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी सुश्री माला सिंह चंदेल द्वारा आयोग को प्रेषित किये गये अभ्यावेदन के सत्यता के परीक्षण हेतु सुश्री चंदेल को कार्यालयीन पत्र दिनांक 21 अगस्त 2009 द्वारा सुसंगत अभिलेखों के सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र उनके घर पर भेजा गया उनके घर पर अभ्यर्थी के पति मौजूद मिले , जो सूचना - पत्र को पढ़ने के पश्चात् लेने से इंकार कर दिये. उक्त संबंध में आज दिनांक तक न तो अभ्यर्थी स्वतः उपस्थित हुई एवं न ही अभ्यावेदन में बताये गये कारणों से संबंधित कोई अभिलेख/जानकारी ही प्रस्तुत की गई. कलेक्टर, सीधी से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपंरात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का एक मौका देते हुए दिनांक 7 जुलाई 2010 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र लेने से अभ्यर्थी के पति द्वारा इंकार कर दिया गया. सूचना - पत्र पर तामीली करवाने हेतु गए भृत्य द्वारा अपनी टीप में दिनांक 5 जुलाई 2010 अंकित की गई थी, किन्त सुश्री माला सिंह चंदेल उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री माला सिंह चंदेल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं . अतः विहित समयावधि ( विलम्ब से ) में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री माला सिंह चंदेल , को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर भाग 1 ]
आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री माला सिंह चंदेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी , जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
आदेश
भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. एफ. 67-4-09-तीन -2826 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2008 ( उत्तरार्द्ध ) में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री रामकली साकेत , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के
3079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीधी के पत्र क्र. 72/स्था.निर्वा./2009, दिनांक 5 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रामकली साकेत द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रामकली साकेत को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के माध्यम से दिनांक 4 जुलाई 2009 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री रामकली साकेत को नोटिस दिनांक 4 जुलाई 2009 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 जुलाई 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . कलेक्टर सीधी ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि " नगरपालिका परिषद् सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी सुश्री रामकली साकेत द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है . " कलेक्टर , सीधी से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का एक मौका देते हुए, दिनांक 7 जुलाई 2010 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली दिनांक 5 जुलाई 2010 को हो गई थी , किन्त सुश्री रामकली साकेत उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री रामकली साकेत द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रामकली साकेत को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी , जिला सीधी का 3080
पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
( रजनी उइके )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. एफ. 67-4-09-तीन-2827 . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2008 ( उत्तरार्द्ध ) में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सीधी , जिला सीधी के आम निर्वाचन में सुश्री प्रमिला तिवारी , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी 2009 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के पत्र क्र. 72/स्था.निर्वा./2009 , दिनांक 5 मार्च 2009 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री प्रमिला तिवारी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[ भाग 1 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री प्रमिला तिवारी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2009 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सीधी के माध्यम से दिनांक 14 जून 2009 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री प्रमिला तिवारी को नोटिस दिनांक 14 जून 2009 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 29 जून 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . कलेक्टर सीधी ने अपने पत्र दिनांक 7 मई 2010 में लेख किया कि " नगरपालिका परिषद् सीधी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी सुश्री प्रमिला तिवारी द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है . " कलेक्टर , सीधी से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का एक मौका देते हुए दिनांक 12 अगस्त 2010 को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 28 जुलाई 2010 को हो गई थी, किन्तु सुश्री प्रमिला तिवारी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री प्रमिला तिवारी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रमिला तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भाग 1 ]
3081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 9 जुलाई 2010
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) में उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नं.
अर्जित किया
रकबा
जाने वाला
रकबा
(1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8) 368/2
4.00
0.31
रायसेन गौहरगंज अम्बाई
370/1
2.37
0.28
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रायसेन.
370/2
0.17
0.17
अम्बाई तालाब की दाई नहर एवं मुख्य नहर एस्केप चेनल गुटवारा माइनर.
371
7.44
0.24
378
6.96
0.49
377
6.17
0.05
380/2
4.48
0.32
179
8.33
0.55
180
2.45
0.06
147/1/2 2.63
0.13
147/3
4.27
0.12
148/2
5.54
0.45
141/3/1 1.74
0.31
151/1
2.56
0.22
151/2
1.56
0.06
170/1
5.00
0.43
4.19
170/2
0.73
100/1
4.23
0.55
131/1
2.00
0.13
131/2/1 1.00
0.22
125
2.57
0.24
129
0.70
0.03
126
0.17
0.04
128
0.56
0.03
127
0.23
0.11
200
0.54
0.14
199
0.44
0.72 3082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1 (2) (3)
(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) 261
0.19
0.03
262
0.29
0.10
255
0.05
0.05
266/1
0.43
0.10
266/2
0.43
0.10
275
0.54
0.08
362
1.13
0.27
361
0.71
0.14
352
0.33
0.09
348
0.28
0.09
344
0.21
0.02
346
0.26
0.13
343
0.37
0.09
316
0.36
0.14
314
0.21
0.10
312
0.31
0.11
286
0.17
0.11
285
0.11
0.11
371
0.21
7.44
371
7.44
0.38
370/2
1.85
0.11
6.97
89
0.40
रायसेन गौहरगंज गुटवारा
70
0.90
0.34
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रायसेन.
0.29
0.29
67
अम्बाई तालाब की दाई नहर मुख्य नहर एवं एस्केप चेनल गुटवारा माइनर .
66
0.30
0.30
0.20
0.20
65
74
0.64
0.29
76
0.13
0.13
0.40
77/1
0.40
77/2
0.30
0.30
78
0.10
0.10
105
3.35
0.50
0.22
0.22
106
110
0.50
0.08
107
0.80
0.26
129/1
1.39
0.42
129/2
1.38
0.28
1.15
130/2
0.24
130/1
1.16
0.30
131
1.77
1.00
68
0.02
0.02
महायोग
15.76
122.06
टीपः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3083
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 11 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(1) पन्ना शाहनगर
(3) टूढ़ा
(4) निजी 142.92 है . शास. 14.46 है. कुल 157.38
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना मध्यप्रदेश.
लिपरी तालाब योजनाके अंतर्गत, तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- टूढ़ा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम टूढ़ा तहसील व अनुभाग शाहनगर हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 002 - अ- 82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1) पन्ना शाहनगर
जुगरवारा निजी 31.95 है . शास. 8.43 है. कुल 40.38 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना मध्यप्रदेश.
जुगरवारा तालाब योजना के अंतर्गत , तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्टवियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- जुगरवारा तालाब योजना के अंतर्गत , तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चेनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम जुगरवारा तहसील व अनुभाग शाहनगर हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3084
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1
पन्ना, दिनांक 28 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 001 - अ -82 वर्ष 2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना
गिरवारा
देवेन्द्रनगर
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.
निजी 31.66 शासकीय 25.00 कुल .. 56.66
गिरवारा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 001 - अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना
नांदन
निजी 22.51
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.
शासकीय 3.88 कुल . 26.39
मंगला तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 003 - अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
3085
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(5)
(6) (1) पन्ना
(2) पवई
(3) मधपुरा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.
निजी 27.75 शासकीय 4.94 कुल 32.69
भैंसाडोल तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 004- अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4)
(6) (1) पन्ना
(3) खजरूट
(2) पवई
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.
निजी 19.00 शासकीय 23.00 कुल 42.00
भैंसाडोल तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 007 - अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन द्वारा का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(2) पन्ना
(3) रमखिरिया
(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.
(6) रमखिरिया तालाब योजना केअंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण.
(4) निजी 21.98 एवं शासकीय भूमि रकवा 13.59
कुल रकवा 35.57
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 008- अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 3086
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना
नरदहा
अजयगढ़
निजी 38.15 एवं शासकीय भूमि रकवा 2.57 कुल रकवा 40.72
अनुसूची
धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.
नरदहा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के.सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 13 अक्टूबर 2010
क्र. भूमि संपादन - 2010-8151 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) उज्जैन
0.25 बड़नगर
नरसिंगा पीरझलार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बड़नगर
भू-अर्जन अधिकारी ,
नरसिंगा पीरझलार, बड़नगर मार्ग पर चम्बल नदी पर निर्माणाधीन जलमग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]
3087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) उज्जैन उज्जैन गोयलाखुर्द मालनवासा
0.711 1.147 योग .. 1.858
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन
प्राधिकरण की योजना पी-8 /90 (त्रिवेणी विहार योजना ) क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (4) उज्जैन उज्जैन गोयलाखुर्द मालनवासा
0.836 1.159 निर्मित 0.020
कुल ..2.015
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन
प्राधिकरण की योजना पी-23 क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
क्र. भूमि संपादन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (4) उज्जैन उज्जैन
0.928
नागझिरी
निर्मित 0.050
6.820
मालनवासा शकरवासा
1.408
निर्मित 0.020 योग 9.226
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उज्जैन
भू-अर्जन अधिकारी ,
प्राधिकरण की योजना पी-1/87 (क्षिप्रा विहार योजना ) योजना क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 13 अक्टूबर 2010
क्र. 2348 - भू- अ.अ.- 2010-11 . प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
(1) (2)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(3)
पटेरा
दमोह
कुसमी
कुल भूमि 6.49
योग : 6.49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह
नईबंदी जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
दमोह, दिनांक 20 अक्टूबर 2010
क्र. 2399 - भू- अ.अ.- 2010-11 . प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) दमोह बटियागढ़
कुल निजी भूमि 62.73
रामनगर हरदुआजामषा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.
रामनगर जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
योग : 62.73
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3089
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
क्र. 2400 - भू- अ.अ. - 2010-11 . प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) दमोह बटियागढ़
कुल निजी भूमि 72.32
आलमपुर, खड़ेरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.
आलमपुरजलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
योग : 72.32
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
क्र. 2401 - भू- अ.अ.- 2010-11 . प्र. क्र.अ-82 वर्ष 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
कनौराकला
दमोह बटियागढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
निजी भूमि 1.25
कनौराकला जलाशय योजना निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.
योग :
1.25
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
दमोह दिनांक 21 अक्टूबर 2010
क्र. 2406 - भू- अ.अ.-2010-11 . प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) 3090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[ भाग 1 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(4) दमोह बटियागढ़
कुलनिजी भूमि 24.64
(3) जांगूपुरा, दलपतपुरा, खुटयानी रैयत
योग :
24.64
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह. (5)
(6) जागूपुरा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
क्र. 2407- भू- अ.अ.-2010-11 . प्र. क्र.अ-82 वर्ष 2010-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1) दमोह
(2) बटियागढ़
कुल भूमि 2.95
(3) बरी मडियादो बरीकनोरा
योग : 2.95
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.
(6) बरीकनोरा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
क्र. 2408- भू.अ.अ. - 2010-11 . प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) दमोह
(2) बटियागढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(4)
कुल निजी भूमि 3.88
3.88
(3) गूगराकलां खडेरी योग :
दमोह.
(5) कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला
गूगराकलां जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
3091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
क्र. 2409- भू.अ.अ. - 2010-11 . प्र. क्र.अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) दमोह बटियागढ़ बेलखेड़ी, आंजनी कुल निजी भूमि 4.06 घूघस
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेलखेड़ी जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.
योग : 4.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचननगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यलय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
संशोधित अधिसूचना
राजगढ़ , दिनांक 14 अक्टूबर 2010
क्र. 11823 - भू-अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
3.733 राजगढ़
राजगढ़
जेतपुरा
योग : 3.733
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़
बोरदाखुर्द तालाब के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ( बांध का डूब क्षेत्र )
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
3092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
क्र. 11825- भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
12.686
भोजपुर
राजगढ़ खिलचीपुर
योग : 12.686
परियोजना प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास, निगम, उज्जैन
जयपुर - जबलपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़, दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. 12306 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
0.208
बरगोलिया
कार्यपालन यंत्री,
राजगढ़ खिलचीपुर
2.220
राजगढ़ खिलचीपुर भैरवाखेड़ी
0.917
बरगोलिया तालाब की नहर निर्माण हेतु शेष भूमि का अर्जन.
जल संसाधन संभाग, राजगढ़
मल्हारपुरा
राजगढ़ खिलचीपुर
1.035
राजगढ़
दूंदाहे ड़ी
खिलचीपुर
4.225
राजगढ़ खिलचीपुर कुलीखेड़ा
1.071
राजगढ़ खिलचीपुर लक्षमनपुरा
योग : 9.676
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
खिलचीपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. 12308 - भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
नहर में प्रभावित भूमि
5.135
लसुड़ली
कार्यपालन यंत्री,
राजगढ़ खिलचीपुर
चमारी
खिलचीपुर
जल संसाधन संभाग,
राजगढ़
पाडल्याखेड़ी तालाब की नहर निर्माण हेतुभूमि का अर्जन .
1.210
राजगढ़
राजगढ़ खिलचीपुर बीजपड़ी
2.585 1.120
राजगढ़
हीरापुर
खिलचीपुर
योग : 10.050
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2010
क्र. 534- भू- अर्जन-2010. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
धारा 4 की
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुका
(2)
(1)
(3)
(6)
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (4) 0.599
रतहरा
हुजूर
रीवा बायपास निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.रा.रा. मार्ग संभाग , रीवा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 2 अ -82 वर्ष 2010-11-8054.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) भैंसदेही
19.728
जामझिरी
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
जामझिरी जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 3 अ-82 वर्ष 2010-11-8055.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) भैंसदेही
0.832
गदराझिरी
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
गुनघाटी जलाशय नहर के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3096
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1 प्र. क्र. 4 अ-82 वर्ष 2010-11-8056 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
सीवनपाट
2.125 बैतूल भैंसदेही
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
सीवनपाट जलाशय नहर के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र . क्र. 5 अ -82 वर्ष 2010-11-8057.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) भैंसदेही गदराझिरी
2.837 बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
गुनघाटी जलाशय नहर के परिवर्तित मार्ग के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 8 अ -82 वर्ष 2010-11-8060.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.584 भैंसदेही सत्यगोहान
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
सीवनपाट जलाशय नहर के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010
क्र. 01 - ए 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)
(1) विदिशा शमशाबाद
(4) 7.212
(3) रूसल्ली
योग .. 7.212
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
(6) सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3099
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
क्र. 02 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
विदिशा शमशाबाद
(4) 5.007
डफरयाई
योग : 5.007
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 03- अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3) करैया
(4) 6.593 विदिशा शमशाबाद
योग : 6.593
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन
सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मनावर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. 1979 - वाचक - प्र. क्र. अ- 82-2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 3100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1 पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) धार
मनावर
2.745
कवठी पूरक प्रकरण प.ह.नं. 20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास स. क्रं. 30 मनावर
औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी सब माईनरों की आर.डी. 140150 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 73 एवं उसकी सब माईनरों के निर्माण.
नोट.- भूमि के नक्षे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. 5- अ-82-09-10. सात - 1 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 क्र. एक सन् 1894 की धारा 4 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम नं.व.
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (4) 1.15 (1) जबलपुर जबलपुर माढोताल नं.बं. 660 प.ह.नं. 25/31
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर
जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि के अर्जन बावद्.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
लखनादौन, दिनांक 27 अक्टूबर 2010
क्र. 7005 - कलेक्टर - भू-अ.-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन का यह भी निर्देश है , कि उक्त धारा -5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी लखनादौन सालीवाड़ा/
96 लखनादौन
अशास. भूमि-4.06 शास . भूमि-3.50 कुल- 7.56
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी
सालीवाड़ा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7005 - कलेक्टर - भू-अ.- 2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है , कि उक्त धारा -5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी लखनादौन
लखनादौन पायली/97 अशास. भूमि-1.38 शास. भूमि-0.88 कुल- 2.26
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी
सालीवाड़ा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है .
3102
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1 क्र. 7005 - कलेक्टर - भू-अ.- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश है , कि उक्त धारा -5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) (4) सिवनी लखनादौन
0.15
सिहोरा/51 लखनादौन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी
पथरिया जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7005 - कलेक्टर - भू- अ.- 2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 के उपधारा 2 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन का यह भी निर्देश है , कि उक्त धारा -5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैः-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) लखनादौन
सिवनी
3.63
पथरिया/51 लखनादौन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 1 सिवनी
पथरिया जलाशय (डूब एवं स्पील ) निर्माण हेतु .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोहर दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur the 30th September 2010 B -4203 - II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 8 -A of legal Services Authorities Act, 1987 ( No. 39 of 1987 ) read with Regulation 5 ( f) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1997 & in supersession of this Registry Notification No. C/3212 dated 27th September 2004 , the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates " Shri Ramesh Kumar, Advocate" as the Member of the Sub - committee of High Court Legal Services Committee at Jabalpur, in place of Shri P.R. Bhave , Senior Advocate , Jabalpur .
B -4205 - II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 8 -A of legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) read with Regulation 5 ( f) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1997 & in supersession of this Registry Notification No. C /3214 dated 27 September 2004 , the Chief Justice of the High Court ofMadhya Pradesh , hereby nominates " Shri Z.A. Khan , Advocate " as the Member of the Sub- committee of High Court Legal Services Committee at Indore , in place of Shri Champalal Yadav, Advocate , Indore .
B -4207 - II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 8 - A of legal Services Authorities Act , 1987 ( No. 39 of 1987 ) read with Regulation 5 ( f) of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority Regulations 1997 & in supersession of this Registry Notification No. C/ 3216 dated 27 September 2004 , the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates " Shri Shrikant Pandey, Retired Additional Secreary, State Legal Services Authority Jabalpur " as the Member of the Sub- committee ofHigh Court Legal Services Committee at Gwalior, in place of Shri A.K.Ahirwar , Advocate , Gawlior .
जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर, 2010
क्र. 925-गोपनीय- 2010-दो - 3-1-2010 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय " Refresher Course Training Programme " (FirstBatch) , जो दिनांक 25-10-2010 से 30-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 25-10-2010 को
3103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 25-10-2010 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में अपने साथ निम्न में से प्रत्येक की दो-दो प्रतियाँ अवश्य साथ लावें:-
(1) Judgment in Civil case ( contested) ; and (2) Judgment in Criminal case (contested) .
5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषय पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं . 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें .
6. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा.
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध 3104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010
क्र. 950-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस कन्ट्रोल रूम , इंदौर में दो दिवसीय कार्यशाला "Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/ s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 " , जो दिनांक 23-10-2010 एवं 24-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस कन्ट्रोल रूम , इंदौर में दिनांक 23-10-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस कन्ट्रोल रूम , इंदौर में दिनांक 23-10-2010 को प्रातःकाल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
[भाग 1 3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेंगा .
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय , बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी.के कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2010
क्र. सी- 5233 -दो- 3-99-2000.- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं.
क्र.बी-4025- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 6 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010
क्र. ई- 4106 -दो- 2-52-2010 .- श्री जे .एस. क्षत्रिय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 9 सितम्बर 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर , 2010
क्र.सी- 5755- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 23 अक्टूबर 2010 तकदोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010
क्र. सी- 5853-दो- 2-49-2007.- श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2010 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत कम्युटेड अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 3 सितम्बर 2010 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी- 5857 - दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा , अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -
( 1 ) दिनांक 6 सितम्बर 2010 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) दिनांक 6 से 7 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
3105 अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा, अति. प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर , 2010
क्र. 915- गोपनीय - 2010-दो - 3-1-2010 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्र. अधिकारी का नाम
(1) (2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) 1 श्रीरोहित सिंह,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , श्योपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, श्योपुर.
जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010
क्र. 917-गोपनीय- 2010- दो- 2-1-2010 ( भाग - ए).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री राजेश गुप्ता, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर केन्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर को उनके कार्य के अतिरिक्त छतरपुर जिले के जिला न्यायधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 , ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्चन्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री राजेश गुप्ता को छतरपुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .
3106
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री राजेश गुप्ता, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी.के कौशल, रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर , दिनांक 1 अक्टूबर, 2010
क्र. ई-4108 - दो- 2-37-2005.-श्री आर.के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 8 से 14 अक्टूबर 2010 तक सात दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010
क्र. ई- 4160 -दो- 3-97-2009.- श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 से 29 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर , 2010
क्र. सी- 5661 - दो- 2-37-2005.- श्री आर. के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 21 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2010 तक दस दिन का शीत कालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश सेलौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित एवं शीत कालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के . पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .
Jabalpur the 2nd October , 2010
No. 2047 - CJ - II - 356.-WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against shri K.C. Garg , the then District & Sessions Judge , Indore , presently posted at Chhatarpur for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .
AND WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub- rule ( 1) of Rule 9 of M.P. Civil Services (Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby, places Shri K.C. Gage, the then District & Sessions Judge , Indore , (presently posted at Chhatarpur ) under suspension with immediate effect with the headquaters at Gwalior. The High Court furher directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .
By order of the High Court K. D. KHAN , Principal Registrar, ( Inspection & Vigilance.) Jabalpur Dated 2nd October 2010 .
जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2010
क्र. 867- गोपनीय - 2010-दो- 2-33/57-( भाग -10 ) .- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रं . 643 -गोपनीय- 2010-दो- 2-33/57 ( भाग -10 ) , दिनांक 22जुलाई, 2010, जिसके तहत श्रीमती अंजुली पालो , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, जबलपुर की पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा के पद पर की गयी थी, आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाती है . वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करती रहेंगी .
टी.के कौशल , रजिस्ट्रार जनरल .
Jabalpur the 5th October 2010
No. B -4270 - II - 15-50-87 - V (CORRIGENDUM) .-In the sixth line of the High Court Notification No. B -4207 dated 30-09-2010 , the word "Additional " after word Retired shall be substituted with word " Under" .
ABHAI KUMAR, Registrar ( DE) भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
3107
जबलपुर, दिनांक 29 सितम्बर , 2010
क्र. 903 -गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(3)
भोपाल 1
(2) कुमारी प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.
2 श्री ऋषभ कुमार जैन
अनूपपुर 3
भोपाल श्री महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार , म. प्र . राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोषण आयोग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
4
उज्जैन श्री योगेश कुमार सोनगरिया , अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन.
टिप्पणी.-1. ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5) सागर
(4) सागर
सिविल जिला , सागर . (6) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर की हैसियत से श्रीमती आराधना चौबे के दिनांक 30-9-2010 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पद पर.
राजगढ़
राजगढ़
सिविल जिला, राजगढ़. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा सिविल जिला, छिंदवाड़ा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिंदवाड़ा की हैसियत से श्री प्रवीण शाह के स्थान पर.
अनूपपुर
अनूपपुर
सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से श्री ऋषभ कुमार जैन के स्थान पर.
2. श्री योगेश कुमार सोनगरिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर , 2010
क्र. 919 -गोपनीय - 2010-दो-2-88-2006.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तंभ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तंभ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
खण्डवा श्रीमती कल्पना गौड, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.
उज्जैन 2 श्री सुबीर कुमार यादव , पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , उज्जैन.
सागर 3 श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , सागर.
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4) उज्जैन
(5) उज्जैन
(6) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से श्री सुबीर कुमार यादव के स्थान पर .
खण्डवा
खण्डवा
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , खण्डवा की हैसियत से श्रीमती कल्पना गौड के स्थान पर .
होशंगाबाद
होशंगाबाद
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, होशंगाबाद की हैसियत से श्री संजय सूर्यवंशी के स्थान पर.
3108
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 4
होशंगाबाद
सागर
सागर
श्री संजय सूर्यवंशी,
पीठासीन अधिकारी,
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सागर की हैसियत से श्रीमती सीमा श्रीवास्तव के स्थान पर.
श्रम न्यायालय, होशंगाबाद
जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर , 2010
क्र. 944 - गोपनीय - 2010 - दो - 3-1-2010 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसीयत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3)
(6)
(5)
1
राजनगर
दमोह
(4) दमोह
श्री मोहम्मद महमूद खान
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री महेश कुमार झा के स्थान पर .
2
दमोह
राजनगर
श्री महेश कुमार झा
छतरपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मोहम्मद महमूद खान के स्थान पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के . कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 18 अक्टूबर 2010
क्र. 543 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
क्र. 542- भू- अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
(ग ) नगर/ग्राम- रीवा 553
अनुसूची
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
( 1 ) भूमि का वर्णन -
खसरा
(क) जिला-रीवा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेर में) (ख ) तहसील- हुजूर
(1)
(2) (ग) नगर/ ग्राम - ढेकहा 250
92
0.002 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर.
96/26
0.001 खसरा
योग : 0.003 क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेर में)
(1)
(2)
163/2
0.048
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- वाराणसी- नागपुर मार्ग के कि. मी. 236/4 में बीहर पुल के रीवा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- वाराणसी- नागपुर मार्ग के कि. मी . 236/4 में बीहर पुल के रीवा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं उपसचिव.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
3109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2010
प्र. क्र. 7 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि नयापुरा सोडरपुर तालाब स्पिल चैनल हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- गौहरगंज
(ग) ग्राम- नयापुरा सोडरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.17 एकड़ .
खसरा नम्बर
कुल रकबा (एकड़ में )
अर्जित रकबा (एकड़ में ) (1)
(2)
(3) 46/1
2.33
0.48 46/2
2.33
0.48 76
0.35
0.19 47
2.21
0.44 71
0.49
0.49
0.87
0.38 59
60
1.24
0.48 67
0.43
0.24 68
0.47
0.27 69
0.41
0.41 70
2.36
0.80 72
0.51
0.51 75
0.23
0.23 73
0.32
0.32 74
0.26
0.26 117
0.37
0.37 122/1
0.15
0.15 120/1
0.21
0.21 122/2
0.15
0.15
(2)
(1)
(3) 120/2
0.20
0.20 122/3
0.32
0.16 122/4
0.32
0.16 121
0.55
0.55 119/1
0.22
0.22 119/2
0.20
0.20 118
0.38
0.38
116
0.05
0.05 132
0.42
0.42 134
0.46
0.46 135
0.39
0.39
136
0.12
0.12
10.17 योग .. 19.32
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- नयापुरा सोडरपुर तालाब की स्पल चेनलु हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रायसेन , दिनांक 18 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि ग्राम आशापुरी सागर जलाशय की नहर एन्वं ड्रेनेज नाली निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- गौहरगंज
(ग ) ग्राम- आशापुरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.44 एकड़.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (एकड़ में)
अर्जित रकबा (एकड़ में ) (1)
(2)
(3) 142
0.28
0.28 3110
(1)
(2)
(3) 143/2
0.54
0.02 191/3
0.12
0.04 182
0.55
0.10 183
0.33
0.10 185
0.36
0.06 192
0.20
0.10 194
0.32
0.04 196/1
0.13
0.06 196/2
0.12
0.06 213/2
0.11
0.06 184
0.30
0.12 191/1
0.13
0.03 213/1
0.12
0.05 214
0.08
0.08 215
0.56
0.20 271
0.21
0.10 226
0.11
0.02 228
0.29
0.14 229
0.35
0.02 234
0.09
0.09 236
0.18
0.02 237
0.23
0.12 238
0.04
0.04 251
0.23
0.12 269
0.40
0.04 274
0.14
0.09 282
0.31
0.07 275
0.14
0.06 278
0.19
0.03 277
0.26
0.06 281
0.30
0.06 280/1
0.36
0.07 265/2/2
2.70
0.20 143/2
0.54
0.06 144
0.42
0.03 145
0.40
0.03 146
0.34
0.04 152
0.43
0.04 148
0.16
0.04
0.25
149
0.25
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(1)
(3)
0.24
0.07 163/1
168
0.57
0.03 166
0.23
0.02 169
0.05
0.37
170
0.21
0.03
3.44 योग .. 14.94
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- आशापुरी सागर जलाशय की नहर एवं ड्रेनेज नाली निर्माण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भिण्ड, दिनांक 30 सितम्बर 2010
क्र. क्यू- कोर्ट- कले . राजस्व - 02 - भू- अर्जन - 09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- गोहद
(ग) नगर/ ग्राम- गोहद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.062 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2647/1
0.062
योग .. 0.062
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शा.बा.उ.उ.मा.वि. , गोहद हेतु भाग 1 ]
3111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिला शिक्षा अधिकारी , जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 8 अक्टूबर 2010
क्र. - 1 - भू.अ.वि. -09-10-अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन –
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- शिलपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-42.126 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
16
0.230
2
3.659
8
1.233
3
2.059
14
0.052
4
0.073
18
0.773
5
0.199
0.460
6
7
0.606
10
0.345
11
0.397
(2)
(1)
0.920
12
13/1
0.397
15
1.300
0.050
19
0.200
20/1
0.647
70/1
0.240
63
59
3.648
2.665
60/1
0.240
54/1 / 1 ख
13/2
0.230
1.296
49
1.740
52/2
1.035
68
69
0.063
71/1/1
1.193
2.000
71/1/3
0.379
29/1/1 /1 क
29/1/1 / 1 ख
0.380
0.380
29/1 /1 / 1 ग
0.200
29/2/1
0.400
29/1 /1 /2 ग
52/1
1.400
57
0.272
53/1
0.090
0.700
55/1 , 55/2
0.366
62/1
0.867
65/2
66
1.881
76
0.219
77
0.030
0.250
78
0.325
71/1/2
79
0.031
82
0.146
0.251
84
81
0.230
36.747
योग ..
शासकीय भूमि
1/1
0.878
0.219
9
17
0.272
50
0.105
51
0.073 3112
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2)
56
0.125
58
0.293
64/1
0.073
67
0.094
107
1.993
108
0.481
75
0.261
80
0.293
83
0.052
85
0.042
86
0125
योग- शासकीय भूमि 5.379
महायोग . 42.126
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना के जल स्तर 1504 से 1508 फिट के मध्य डूब में आने वाली भूमि हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र.- 2 - भू.अ.वि. - 09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- भूत परासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.366 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
90/1
0.500
91
0.600
92
0.166
88/3
0.100
योग 1.366
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना के जल स्तर 1504 से 1508 फिट के मध्य डूब में आने वाली भूमि हेतु.
[भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. - 3 - भू.अ.वि. - 09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्राम- कबूला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-52.646 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.000
109/1
109/2
0.355
159/1
0.073
0.073
159/2
175
0.167
62/1 min
1.463
0.209
62/1 min
62/2
1.934
64
1.400
0.795
65/1
65/2
1.045
0.721
65/3
65/4
0.795
65/5
0.795
0.376
65/6
0.376
65/7
220
0.512
68/1/2
0.030
62/1
0.262
0.052
164/1
115
1.515
116/3
1.202
0.028
153/1
162
0.105
116/1
1.042
164/2
0.063
166
0.115 भाग 1 ]
3113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2) 116/2
1.278 153/3
0.028 167
0.366 182
0.941 118
0.826 117/2
0.425 181/1
0.541 145
0.115 146
4.181 176
0.094 153/2
0.028 154/1
0.070 188/1
0.094 195
0.063 197
0.031 154/2
0.070 154/3
0.069 155
0.219 160
0.240 161
0.199 188/2
0.094 188/3
0.094 193/1
0.021 193/2
0.021 195/3
0.062 201
1.036 104/2/1
0.611 191/2
0.056 191/3
0.055 195/2
0.063
0.035 187/2
187/3
0.035 117/3/2
0.231 158
0.031 163
0.021 165
0.021 168
0.010 169
0.032 170
0.700 171
0.146 205/1
0.492 172/1
0.120 172/2
0.120 202
0.857
0.972 216/1
200
0.303
(2)
(1)
178
1.745
189
0.293
117/3/1
0.194
185
0.543
0.555
179
181/2
0.400
0.679
186
184/2
0.161
183
1.369
0.320
184/1
187/1
0.035
0.836
190
0.056
191/1
0.425
117/1
204/2
0.324
206/1
0.083
174
0.073
0.868
219/2
61
2.000
222/1
2.739
1.254
214/2
1.150
177
0.094
योग .. 48.816
शासकीय भूमि
108
0.188
107
0.136
0.314
119
147
0.063
0.523
148
0.021
149
150
0.021
0.042
156
157
0.219
180
0.157
192
0.366
0.889
194
196
0.125
0.021
198
0.209
199
0.381
221
0.010
66
67
0.146
योग .. 3.831
महायोग . 52.646 3114
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना के जल स्तर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 20- अ - 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-ऐंचदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 18.005 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
129/1/1
0.250
129/1/2
0.250
129/2
0.500
126/1/1
0.256
126/1/2
0.256
126/2/1
0.256
126/3
0.020
126/4
0.256
121
0.324
26
0.500
120
0.130
118/1
0.250
118/2
0.250
118/3
0.105
118/4
0.250
118/5
0.250
27
0.100
117
1.800
115/1
0.150
115/2
0.150
115/3/1
0.150
[ भाग 1
(2)
(1)
126/2/2
0.256
116
1.000
113
1.223
0.150
114/1
114/2
0.150
112
0.110
0.100
111
110
0.600
0.750
106/1/2
0.800
94/1
0.800
94/2
96/1
0.482
96/2/1
0.018
0.400
96/2/2
97
0.900
0.550
99
0.500
545/1
545/2
0.500
0.090
546
547
0.050
1.400
549
0.200
550
0.397
59/1
0.126
59/2
योग .. 18.005
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ - 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद भाग 1 ]
3115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(ग) ग्राम- जीरापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.812 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
12/1/1
0.097
12/1/2
0.356
0.356
12/1/3
12/1/4
0.654
12/3
0.259
13/1
0.129
13/2
0.129
13/3
0.229
13/4
0.307
15/1/1
0.259
15/1/2
0.259
15/2/1
0.259
15/2/2
0.259
15/2/3
0.260
योग .. 3.812
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24 - अ- 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-सतपाड़ाहाट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-26.279 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
47
0.405
(2)
(1)
48/1
0.428
0.150
49
0.100
50/1
50/2
0.100
0.100
50/3
35
0.129
36
0.162
40/2
0.648
0.314
42
0.129
43
41
0.129
4/1
0.450
0.450
4/2
3/1
0.200
3/2
0.200
3/3
0.200
76
0.210
75
0.650
73
0.900
0.350
78
0.773
79
81/1
0.200
0.700
92/1
0.700
92/2
1.150
93
1.400
97
0.808
98
0.105
168
165
0.630
1.500
169/1
169/2/1
1.600
169/2/2
0.200
172/1/2
1.782
0.100
171
173
0.770
0.200
175/2
178/1
0.170
178/2
0.170
178/3
0.170
0.220
178/1/1
0.220
179/1/2
179/2
0.220
181
0.450
188
0.105 3116
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2)
189
0.408
183/1
0.020
183/2
0.074
182/1
0.100
182/2
0.100
186/1
0.430
186/2
0.100
211/1
0.500
211/2
1.500
209
0.65
207
1.00
206/1
0.15
206/2
0.15
203/1
0.15
203/2
0.20
योग .. 26.279
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 26- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- रजौदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.899 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
291/1
0.060
291/2
0.070
(1)
(2)
292/1
0.260
0.260
292/2
292/3
0.260
0.270
292/4
290/1
0.160
0.360
290/2
0.360
290/3
289
0.750
0.377
286
0.200
285
282
0.200
284
1.600
330/1
0.170
330/2
0.180
0.150
329
327
0.050
0.100
326
325
0.100
224
0.050
231
0.100
0.100
339
333
0.052
334
0.052
335
0.052
336
0.125
487
0.073
485/21
0.220
0.440
485/2
520
0.300
574/1
0.078
573/1
0.900
573/2
0.900
572
0.600
0.920
571
0.130
619
620/1
0.150
562/1
0.050
562/
0.050
562/3
0.050
566
0.600
563
0.920
559
0.050
योग 12.899 भाग 1 ]
3117
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 11 अक्टूबर 2010
रा.प्र.क्र. 02- अ 82-2009-10- भू.अ.अ..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग ) ग्राम- मढिया, प.ह.नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.36 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
56
0.27
57
0.10
58
0.40
59
0.17
60
0.97
61
0.62
63
1.88
65
0.17
67
1.10
69
0.17
71
0.71
(1)
(2)
72
0.23
73
0.05
74
0.28
75
1.78
77
2.40
79
0.10
84
0.27 योग .. 11.77
शासकीय भूमि
0.04
62
0.09
66
68
0.13
70
0.09
76
0.08 योग .. 0.69 महायोग 12.36
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-(लीपरी जलाशय योजना) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रा.प्र.क्र. 03 - अ 82-2009-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील - रीठी
(ग) ग्राम- मढा देवरी , प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 59.97 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
3
0.77
7/1
1.15 3118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2) (1)
7/2
1.40 7/3
0.99 4/453
0.50 8/1
2.00 8/2
0.61
1.00 9
11
2.41 12
0.87 13
2.31 14
2.30 15
1.80 16
0.57 17
0.10 18
0.05 19
0.60 20
8.20 26
0.70 27
0.45 152
1.50 155
1.86 156
0.15 157
0.16 158
1.47 159
1.41
0.90 160
161
0.94 162
1.35 163
0.32 164/1
1.88 164/2
2.38 166
0.30 167
0.09 168
0.80 169
0.26
योग .. 44.55
शासकीय
0.15 1
2
0.33 4
0.27 5
0.30 6
0.12 10
1.17 28
5.65 29
0.65
(2)
(1)
3.65
30
31
1.83
165
1.30
योग- शासकीय भूमि महायोग . 59.97 15.42
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-( लीपरी जलाशय योजना) .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी , जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रा.प्र.क्र. 04- अ 82-2009-10 - भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग ) ग्राम- खम्हरिया, प.ह.नं. 13
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.63 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.42
914
0.66
917
0.35
918
0.47
919
0.50
921
922
0.94
925
0.31 योग . 3.65
शासकीय
0.09
913
915
0.38
0.41
916
920 0.10 योग- शासकीय भूमि 0.98 कुल योग रकबा 4.63 भाग 1 ]
3119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-( लीपरी जलाशय योजना) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रा . प्र . क्र. 05 - अ 82-2009-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग ) ग्राम- सैदा, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 170.71 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1
0.35
2
0.25
3
1.78
4
0.55
5
0.66
6
1.80
7
0.32
8
0.39
65
0.34
71
0.06
72
0.73
73
0.26
3.06
74
76
0.15
77/1
0.26
77/2
0.26
77/3
0.270
79
25
81
1.60
82
1.23
83
0.96
84
0.46
85
0.43
(2)
(1)
86/1
0.49
86/2
0.16
86/3
0.16
86/4
0.17
1.530
87
75
88
89
0.69
90/1
0.13
90/2
0.13
91
0.88
92
0.42
174
0.12
175
0.38
176
0.30
177
0.35
178
0.40
179
0.75
180
0.08
206
1.65
207/1
0.07
0.07
207/2
207/3
0.08
2074
0.48
207/5
0.48
207/6
0.48
207/7
0.08
0.11
207/8
207/9
0.11
208
3.76
0.28
209
210/1
0.39
210/2
4.00
211
0.11
0.21
212
213
1.73
214
0.04
215
2.06
216
0.65
0.66
219/1
0.40
219/2
220
2.36
221
0.61
0.12
222/1
0.12
223
0.22
224
0.26
225
0.39
226
0.07 3120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2) 227
0.09 228
0.65 229
0.35 230
0.28 231
0.25 232
0.16 233
1.57 234
0.73 235
0.43 236
0.11 237
0.93 238
0.20 239
0.26 240
0.53 241
1.08 242
0.50 243
1.71
1.75 244
245
0.24 246
0.11 247
0.13 248
0.59 249
0.13 250
0.24 251
1.86
0.32 252
253
0.31 254
0.66 256
2.16 257/1
0.40 257/2
0.41 258/1
0.27 258/2
0.27 258/3
0.27 260
4.26 262
1.18 263
0.83 265
0.47 266
0.35 267
2.15 268
1.29 269/1
1.23 269/2
0.17 270
0.20 272
0.70 (1)
(2)
273
0.61
274
0.21
0.47
275
276
0.42
277
0.31
278
0.21
0.35
279
280
0.22
0.42
281
282
0.660
283
05
0.04
284
286
0.06
287
0.85
0.02
288
0.40
289
290
0.10
291
0.65
0.67
292
293
0.35
0.36
294
295
0.41
296
0.17
297
0.61
0.27
298/1
298/2
0.26
299
0.36
300
0.39
1.00
301
302
0.10
0.25
303
304
0.37
305
0.34
306
0.44
0.31
307
308
0.50
309
0.12
310/1
0.11
310/2
0.21
0.15
311
312
0.19
313
0.32
0.05
314
315
0.04 भाग 1 ]
3121
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2) 316
0.04 317
0.04 318
0.04 319
0.04 320
0.05 321
1.90 323
0.52 324
0.69 326/1
0.79 326/2
0.39 327
0.08 328
2.00 329
0.05 330
0.05 331
0.05 332
0.22 333
0.29 334
0.19 335
0.43 336
0.32 337
0.27 338
0.24 339
0.52 340
0.57 341
0.17 342
0.16 343
0.07 344
0.07 345
0.07 346
0.53 347
0.40 348
0.21 349
0.81 350
0.26 351
0.25 352
0.26 353
0.50 354
0.05 355
0.10 356
0.59 358
1.10 359
1.43 360
0.50 361
0.21 362
0.23 (1)
(2)
363
0.71
364
0.59
365
0.654
366
0.59
367
0.30
368
0.76
369
0.42
370
2.06
1.26
371
372
2.14
373
0.08
374
2.71
375
0.57
0.29
373
1162/1
0.21
1162/2
0.14
1163
0.17
1164
0.04
1165
0.03
0.06
1166
1167
0.04
1175
1.78
1176
1.35
1177
0.56
1178
0.39
0.20
1214
1215
0.10
1216
0.06
1217
0.08
0.32
1218
1222
0.27
0.12
1223/1
1223/2
0.11
0.41
1224
0.06
1225
0.27
1226
1227
0.10
0.22
1228
1229
0.48
1230
0.43
1231
0.50
1232
0.47
0.31
1233
1234
0.43
1235
0.89 3122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2) 1236
0.38 1237
0.38 1238
0.08 1239
0.11 1240
0.37 1241
0.24 1242
0.16 1243
0.21 1244
0.09 1245
0.09 1246
0.08 1247
0.08 1248
0.09 1249
0.09 1250
0.05 1251
0.05 1252
0.10 1253
0.09 1254
0.46 1255
0.09 1256
0.06 1257
0.08 1258
0.42 1259
0.15 1260
0.10
0.10 1261
1262
0.52 1263
0.67 1264
0.08 1265
0.64 1266
0.31 1267
0.22 1268
0.21 1268
0.36 1270
0.25 1271
0.09
0.45 1272
5.75 1273
1274/1
0.71
0.05 1274/2
1275
0.18
1.01 1276
1269/
1425
1.45 1277
0.34 1280
0.32 1281
0.28 1282
0.88 1283
1.48 1284
0.68
(2)
(1)
0.54
1285
0.10
1286
1287
0.09
1288
0.07
1289
0.07
1290/1
0.36
1290/2
0.36
0.32
1291
0.26
1292
0.35
1293
0.05
1294
0.24
1295/1
1295/2
0.03
1296
0.71
1297
0.43
0.30
1298
2.06
1299
1300
1.81
योग 163.37
शासकीय
75
0.03
78
1.06
0.11
80
217
0.21
218
3.33
255
0.32
0.50
259
261
0.42
0.39
264
0.18
271
0.21
285
0.41
322
325
0.12
357
0.11
1278
0.04
योग-शासकीय भूमि .. 7.44
170.71
कुल रकबा .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-( लीपरी जलाशय योजना) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी , जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 11 अक्टूबर 2010
प्र.क्र. 001- अ 82- वर्ष 2009-2010 .. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- ट्रॅडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 142.92 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
प्रकार
(3) (1)
(2)
0.10
211
निजी भूमि 291
0.06
निजी भूमि 293
0.06
निजी भूमि 296
0.23
निजी भूमि 412
0.54
निजी भूमि 413
0.31
निजी भूमि 821
0.52
निजी भूमि 212
0.15
निजी भूमि 214
0.16
निजी भूमि 292
0.28
निजी भूमि 294
0.05
निजी भूमि 304
0.26
निजी भूमि
0.58
401
निजी भूमि 822
0.63
निजी भूमि 250
1.31
निजी भूमि 261
1.66
निजी भूमि 275
0.73
निजी भूमि
1.96
305जुज
निजी भूमि 362
0.86
निजी भूमि 902
0.55
निजी भूमि 942
0.16
निजी भूमि 944
0.07
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि 305जुज
278
0.02
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.02
284
निजी भूमि 279
0.64
निजी भूमि 361
0.51
निजी भूमि 802
0.90
निजी भूमि 280
1.46
निजी भूमि
0.47
282
निजी भूमि 283
0.02
निजी भूमि 272
0.04
निजी भूमि 865/2
0.19
निजी भूमि 898
0.41
निजी भूमि 995
0.06
निजी भूमि 996
0.50
निजी भूमि 997
0.67
निजी भूमि 1047
0.91
निजी भूमि 285
0.08
निजी भूमि 288
0.12
निजी भूमि
0.50
289
निजी भूमि 360/2
0.29
निजी भूमि
2.96
924
निजी भूमि
0.18
290
निजी भूमि 299
0.27
निजी भूमि
0.02
300
निजी भूमि 301
0.12
निजी भूमि 302
0.78
निजी भूमि 306
0.76
निजी भूमि 313
0.15
निजी भूमि 307
0.08
निजी भूमि 351
0.13
निजी भूमि 353
0.09
निजी भूमि
0.11
354
निजी भूमि
0.12
355
निजी भूमि 356
0.08
निजी भूमि
0.12
367
निजी भूमि
0.05
308
निजी भूमि
0.14
311
निजी भूमि
0.06
309
निजी भूमि 310
0.24
निजी भूमि 941
0.23
निजी भूमि 312
0.88
निजी भूमि 1015
0.19
निजी भूमि 1026
0.26
निजी भूमि
0.22
314
निजी भूमि 315
1.18
निजी भूमि 328
0.06
निजी भूमि 389
0.08
निजी भूमि 3124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(2)
(1)
(3) 408
0.51
निजी भूमि 316
0.36
निजी भूमि 317
0.31
निजी भूमि 326
0.24
निजी भूमि 327
0.59
निजी भूमि 318
1.90
निजी भूमि 319
1.06
निजी भूमि 385
0.37
निजी भूमि 321
1.31
निजी भूमि 1000
0.38
निजी भूमि 323
0.75
निजी भूमि 324
0.70
निजी भूमि 325
0.23
निजी भूमि
0.11
396
निजी भूमि 330
0.45
निजी भूमि 335
0.08
निजी भूमि 345
1.50
निजी भूमि 331
0.09
निजी भूमि 332
0.09
निजी भूमि 334
0.49
निजी भूमि 335
0.50
निजी भूमि 820
0.29
निजी भूमि 336
0.58
निजी भूमि 337
0.49
निजी भूमि 339
0.22
निजी भूमि 342
0.41
निजी भूमि 966
0.41
निजी भूमि 341
0.50
निजी भूमि 819
0.30
निजी भूमि 343
0.36
निजी भूमि 344
0.78
निजी भूमि 346
0.53
निजी भूमि 347
0.26
निजी भूमि 914
0.32
निजी भूमि
0.17
957
निजी भूमि 347
1.00
निजी भूमि 357
0.24
निजी भूमि 348
0.13
निजी भूमि 350
0.25
निजी भूमि 368
0.77
निजी भूमि 369
0.13
निजी भूमि 888
0.16
निजी भूमि
0.23
899
निजी भूमि 900
0.25
निजी भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
0.29
903
निजी भूमि 1007/2
0.07
निजी भूमि 352
0.09
निजी भूमि 366
0.95
निजी भूमि 358
0.93
निजी भूमि
3.62
359
निजी भूमि
0.29
360/1
निजी भूमि 365
0.36
निजी भूमि 370
0.57
निजी भूमि 371
0.54
निजी भूमि 372
0.06
निजी भूमि 373
0.54
निजी भूमि 374
0.14
निजी भूमि 376
0.10
निजी भूमि
0.39
386
निजी भूमि
0.26
423/1057
निजी भूमि 917
0.09
निजी भूमि
0.67
918
निजी भूमि 923
0.06
निजी भूमि
0.06
377
निजी भूमि 387
0.27
निजी भूमि 420/1058
0.21
निजी भूमि 422
0.06
निजी भूमि
0.55
379
निजी भूमि 405
1.17
निजी भूमि
0.47
381
निजी भूमि 383
0.28
निजी भूमि
0.93
418
निजी भूमि 863
0.16
निजी भूमि
0.55
985
निजी भूमि 989
0.30
निजी भूमि
0.40
382
निजी भूमि
0.66
384
निजी भूमि 388
0.30
निजी भूमि 390
1.31
निजी भूमि 866/1065
0.01
निजी भूमि 868
0.02
निजी भूमि 904
0.14
निजी भूमि 391
0.11
निजी भूमि 392
0.58
निजी भूमि 416
0.21
निजी भूमि 916
0.15
निजी भूमि 393
0.21
निजी भूमि
0.74
394
निजी भूमि
0.79
395
निजी भूमि 398
0.65
निजी भूमि 862
0.31
निजी भूमि भाग 1 ]
3125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 399/1
0.82
निजी भूमि 399/2
0.63
निजी भूमि 400
0.57
निजी भूमि 915/1
0.38
निजी भूमि 920
0.12
निजी भूमि 403/1
0.55
निजी भूमि 403/3
0.15
निजी भूमि 810/2
0.07
निजी भूमि 816
0.33
निजी भूमि 1049/1
0.21
निजी भूमि 1053/2
0.14
निजी भूमि 815
0.33
निजी भूमि 817
0.34
निजी भूमि 927
1.33
निजी भूमि 967
0.40
निजी भूमि
0.28
968
निजी भूमि 984
0.79
निजी भूमि 403/2
0.33
निजी भूमि 1049/2
0.26
निजी भूमि 1050
0.02
निजी भूमि 1053/1
0.14
निजी भूमि 404
0.74
निजी भूमि 1014
0.58
निजी भूमि 406
0.59
निजी भूमि 908
0.39
निजी भूमि 407
0.55
निजी भूमि 763
0.49
निजी भूमि 409
1.63
निजी भूमि 871
0.47
निजी भूमि 410
0.73
निजी भूमि 814
0.27
निजी भूमि 1023
0.15
निजी भूमि 1029
0.49
निजी भूमि 415
1.21
निजी भूमि 419
0.20
निजी भूमि 420
0.23
निजी भूमि 423
1.19
निजी भूमि 873
0.02
निजी भूमि 424
0.39
निजी भूमि 913
0.48
निजी भूमि 425
0.29
निजी भूमि 805
0.06
निजी भूमि 987
0.12
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
990
0.21
निजी भूमि 1022
0.79
निजी भूमि
0.06
807
निजी भूमि 807/1061
0.03
निजी भूमि 810/1
0.20
निजी भूमि
0.16
811
निजी भूमि 812
0.02
निजी भूमि 947
0.06
निजी भूमि 978
0.79
निजी भूमि 952
0.14
निजी भूमि
0.45
864
निजी भूमि
0.37
865/1
निजी भूमि 869
0.04
निजी भूमि
0.07
870
निजी भूमि 872
0.41
निजी भूमि
0.43
1005
निजी भूमि 887
0.01
निजी भूमि 972
0.85
निजी भूमि
0.07
897
निजी भूमि
0.06
940पार्ट
निजी भूमि
0.20
940पार्ट
निजी भूमि 795
1.00
निजी भूमि 958
0.38
निजी भूमि
0.18
901
निजी भूमि 905
0.16
निजी भूमि 922
0.22
निजी भूमि 936
0.20
निजी भूमि 906
0.34
निजी भूमि 907
0.60
निजी भूमि 1030
2.98
निजी भूमि 1020/2
0.12
निजी भूमि
0.15
909
निजी भूमि
0.29
910
निजी भूमि 921
0.21
निजी भूमि 932
0.22
निजी भूमि
0.16
911
निजी भूमि
0.09
959
निजी भूमि
0.08
960
निजी भूमि 983
0.55
निजी भूमि 1009
0.38
निजी भूमि 1011
0.32
निजी भूमि
0.19
912
निजी भूमि 951
0.20
निजी भूमि 915/2
0.82
निजी भूमि 3126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 919
0.11
निजी भूमि 924
0.42
निजी भूमि 925
0.79
निजी भूमि 926
2.08
निजी भूमि 928
0.73
निजी भूमि
0.25
929
निजी भूमि 953
0.33
निजी भूमि 930
0.15
निजी भूमि 950
0.15
निजी भूमि 931
0.12
निजी भूमि 933
0.36
निजी भूमि 934
0.21
निजी भूमि 975
0.17
निजी भूमि 1001
0.32
निजी भूमि 1025
0.39
निजी भूमि 1032
0.09
निजी भूमि 935
0.78
निजी भूमि 964
0.04
निजी भूमि
0.46
988
निजी भूमि 937
0.09
निजी भूमि
0.11
955
निजी भूमि 1040/2
0.36
निजी भूमि
0.12
938
निजी भूमि 948
0.16
निजी भूमि 945
0.45
निजी भूमि 946
0.75
निजी भूमि 949
0.38
निजी भूमि 963
0.25
निजी भूमि 961
0.50
निजी भूमि 962
0.02
निजी भूमि 965
0.50
निजी भूमि 971
1.58
निजी भूमि 972
0.60
निजी भूमि 976
0.08
निजी भूमि 999
0.86
निजी भूमि 1019
0.23
निजी भूमि 1024
0.19
निजी भूमि 1028
0.31
निजी भूमि 1033
0.26
निजी भूमि 977
0.02
निजी भूमि 1007/1
0.40
निजी भूमि 980
0.53
निजी भूमि
0.50
981
निजी भूमि 982
0.32
निजी भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
986/1
1.15
निजी भूमि 992
0.29
निजी भूमि
0.21
986/2
निजी भूमि
0.20
991
निजी भूमि 993
0.15
निजी भूमि
2.14
994
निजी भूमि 1002
1.08
निजी भूमि 1003
0.27
निजी भूमि 1004
0.34
निजी भूमि 1010
0.80
निजी भूमि 1012
0.16
निजी भूमि 1013
0.52
निजी भूमि 1027
0.56
निजी भूमि 1016
0.48
निजी भूमि 1017
0.27
निजी भूमि 1018
0.30
निजी भूमि 1020/1
0.79
निजी भूमि 1021
0.43
निजी भूमि 1031
0.65
निजी भूमि
0.65
1034
निजी भूमि 1035
0.33
निजी भूमि 1036
0.45
निजी भूमि 1040/1
0.96
निजी भूमि 1037
0.96
निजी भूमि
0.32
1038
निजी भूमि
0.40
1039
निजी भूमि 1041/1
0.11
निजी भूमि
0.08
1041/2
निजी भूमि 1042
1.22
निजी भूमि
0.83
1043
निजी भूमि 397
0.54
निजी भूमि 1044
0.08
निजी भूमि 1046
0.48
निजी भूमि
0.55
1045
निजी भूमि 1051
0.06
निजी भूमि 1052
0.11
निजी भूमि कुर रकबा निजी भूमि 142.92
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .-लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत ग्राम दूँडा में तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
प्र.क्र. 002 - अ 82 - वर्ष 2009-2010.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसुची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- जुगरवारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-31.95 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
प्रकार (3) 172
0.25
निजी भूमि 173
0.23
निजी भूमि 138
0.95
निजी भूमि 161
0.55
निजी भूमि 163
0.35
निजी भूमि 170
0.20
निजी भूमि 136
1.03
निजी भूमि 162
0.57
निजी भूमि
0.71
174
निजी भूमि 139/1
0.34
निजी भूमि 164/1
0.15
निजी भूमि
0.12
165/1
निजी भूमि 136/2
0.35
निजी भूमि 162/2
0.16
निजी भूमि 165/2
0.13
निजी भूमि 166
0.38
निजी भूमि 167/1
0.17
निजी भूमि 167/2
0.17
निजी भूमि 15/1
0.57
निजी भूमि 137
0.85
निजी भूमि 168
0.15
निजी भूमि 171
0.22
निजी भूमि 176/2
1.21
निजी भूमि 175
0.57
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
441/2
1.00
निजी भूमि
0.40
441/3
निजी भूमि
0.40
645
निजी भूमि 646
0.90
निजी भूमि 131/1
1.90
निजी भूमि
2.91
132/2
निजी भूमि
1.90
131/3
निजी भूमि
0.58
134
निजी भूमि 442/1
0.41
निजी भूमि 442/2
0.41
निजी भूमि 443/2
0.48
निजी भूमि 89
0.91
निजी भूमि 125
3.21
निजी भूमि 126
2.84
निजी भूमि
0.36
125/1
निजी भूमि 91
1.20
निजी भूमि 124
1.00
निजी भूमि 132/2
0.72
निजी भूमि 643/2
0.04
निजी भूमि कुर रकबा निजी भूमि .. 31.95
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु.
( 3) भूमिका नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 004- अ 82- वर्ष 2009-2010 .. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसुची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर 3128
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(ग ) ग्राम- भर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.98 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 129
0.07
निजी भूमि 288
2.33
निजी भूमि
0.28
673
निजी भूमि 682
0.02
निजी भूमि 674
0.15
निजी भूमि 676
0.10
निजी भूमि 677
0.32
निजी भूमि 678
0.02
निजी भूमि 680
0.20
निजी भूमि 681
0.06
निजी भूमि 686
1.57
निजी भूमि
0.24
687
निजी भूमि 689
0.06
निजी भूमि 690
0.39
निजी भूमि 692
0.12
निजी भूमि 691
0.04
निजी भूमि 693
0.14
निजी भूमि 694
0.06
निजी भूमि 695
0.03
निजी भूमि 699
0.09
निजी भूमि 700
0.10
निजी भूमि 701
0.24
निजी भूमि 709
0.42
निजी भूमि 706
0.23
निजी भूमि 707/1315
0.16
निजी भूमि
0.17
708
निजी भूमि 981
0.03
निजी भूमि 982
0.05
निजी भूमि
0.03
984
निजी भूमि 987
0.04
निजी भूमि 274
0.06
निजी भूमि 275
0.08
निजी भूमि
0.12
278
निजी भूमि 280
0.12
निजी भूमि 284
0.03
निजी भूमि 286
0.07
निजी भूमि 131
0.27
निजी भूमि 279
0.21
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
126
0.04
निजी भूमि 127
0.07
निजी भूमि 128
0.11
निजी भूमि 991/1311
0.04
निजी भूमि
8.98
कुर रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 005- अ 82- वर्ष 2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसुची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
( ग) ग्राम - रगौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.27 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.50
1965/1 (ख)
निजी भूमि
0.76
निजी भूमि 1965/1 (ग)
0.78
1965/2
निजी भूमि
0.30
2248
निजी भूमि
1.40
2337
निजी भूमि 2258
0.03
निजी भूमि
0.82
निजी भूमि 2335/2
0.05
निजी भूमि 2341
0.22
निजी भूमि
0.05
2343
निजी भूमि 2345
0.03
निजी भूमि 2346
0.14
निजी भूमि 2347
0.03
निजी भूमि 2348
0.11
निजी भूमि
0.05
2349
निजी भूमि भाग 1 ]
3129
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2)
(3) 2350
0.08
निजी भूमि 2371
0.01
निजी भूमि 2372
0.27
निजी भूमि 2373
0.03
निजी भूमि 2351
0.13
निजी भूमि 2352
0.03
निजी भूमि 2353
0.02
निजी भूमि 2354
0.17
निजी भूमि 2355
0.01
निजी भूमि 2356
0.04
निजी भूमि 2359
0.05
निजी भूमि 2366
0.03
निजी भूमि 2367
0.02
निजी भूमि 2368
0.07
निजी भूमि 2369
0.01
निजी भूमि 2370
0.03
निजी भूमि
6.27
कुर रकबा निजी भूमि
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
पन्ना, दिनांक 25 अक्टूबर 2010
प्र.क्र. 13- अ - 19- वर्ष 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसुची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - पवई
(ग ) ग्राम-जूही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.496 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 436
0.90
निजी भूमि 610
0.27
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 612
0.72
निजी भूमि 613
0.17
निजी भूमि 6198
0.436
निजी भूमि
2.496
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- कृषि उपज मण्डीसमिति पवई के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डीप्रांगण निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कृषि उपज मंडी पवई में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 22 अक्टूबर 2010
पत्र क्र. 11 अ- 82 - भू-अर्जन हटा - 2010-2402.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची संपत्ति की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग ) नगर/ ग्राम- निवाईमाफी, मझगुंवा अमान, हिनौताकला (घ) लगभग क्षेत्रफल- 83.05 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
निवाईमाफी
263
0.24
235 में से
0.48
236/2 में से
0.38
261
0.02
241
0.40
254
0.31 3130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2) 242में से
0.72 257
0.15 244
0.46 315
0.35 320/1 में से
1.07 246 में से
0.80 248 में से
0.09 255
0.55 256
0.10 259
0.06 260 में से
0.10 314 में से
0.19 303/2में से
0.10 304 में से
0.20 305
0.23 313में से
0.09 306 में से
0.07 316 में से
0.25 318में से
0.10 320/2 में से
0.40 320/4 में से
1.00 324में से
2.50 323
1.85 322
0.10 321
1.47 300
0.02 262
0.07 258
0.22 240 में से
3.30 243
0.09 245में से
0.19 249
0.12 252में से
0.37
योग .. 19.21
मझागवां अमान 27/1 में से
0.08 27/2
0.80 28
0.65 77 में से
0.04 31/2में से
0.23 36/1 में से
0.35 36/2में से
0.34 39/1 में से
0.53 39/2में से
0.27 41/1 में से
1.87
0.23 41/2में से
[भाग 1 (1)
(2)
0.35
49में से
74में से
0.17
78 में से
2.50
79/1
0.24
79/2
0.80
0.80
79/3
2.41
80
81
0.94
82/1 में से
0.37
82/2
0.81
82/3
0.81
0.22
82/4में से
83में से
0.09
84/2में से
0.05
92में से
0.39
93/1 में से
0.07
93/2
0.80
94/4
0.55
96/1 में से
0.13
94/2
0.54
95/2में से
1.45
10में से
13.00
40
0.31
योग .. 33.19
हिनौताकला
951 में से
0.59
952में से
0.44
957 में से
0.16
958में से
0.10
959में से
0.16
2.30
963/1 में से
963/2में से
0.10
963/3 में से
0.20
966/1 में से
1.00
969 में से
0.90
965
3.78
960में से
0.10
2.89
970
971
1.70
1.10
972
973
1.10
974 में से
2.68
975में से
1.20 भाग 1 ]
3131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
(1)
(2)
976/1
1.38
976/6 में से
1.13
976/2
1.21
976/3 में से
0.64
976/4
1.21
976/5
0.80
977
1.92
978
0.68
979
1.00
980में से
0.08
964
0.10
योग 30.65
निवाईमाफी 19.21
33.19
मझागवां अमान
30.65
हिनौताकला .
83.05
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय योजना एवं स्पिल चैनल के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वे संभाग हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. एस. सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 25 अक्टूबर 2010
क्र. 1678 - भू-अर्जन नहर - 2010 - प्र. क्र. 31 - अ-82-09- 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम का नाम- बलखड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 3.757 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
7/1
0.202
7/5
0.283
0.060
7/6
8/2
0.283
11/2
0.587
0.259
12, 13/1 , 13/2
0.210
13/4
15
0.202
31/2
0.032
31/5
0.032
31/14
0.028
0.081
0.020
33/5
35/5
0.628
0.850
36/2, 36/4
योग .. 3.757
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर एवं उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 नवम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 25 अक्टूबर 2010
क्र. 2 - अ-82-010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- नुनवाहा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.47 हेक्टर.
मकान का
योग
कुआं का
खसरा नंबर
भूमि रकबा
रकबा
रकबा
(1)
(2) (3)
(4) (5) 3.85
0.01
924/1क
3.87
0.01
924/2क
0.15
0.01
0.16 965/1ख
1.86
0.01
0.18
2.05 965/2ख
0.02
0.02 966/2
1.23
0.02
1.25 967
0.59
0.01
0.60 0.62
970
0.63
0.01
971
0.27
0.27 968
0.12
0.12 969
0.20
0.20 972/2
0.30
0.30
0.05
9.47
0.21
योग .. 9.21
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- झांसी- शिवपुरी रोड पर ग्राम नुनवाहा तह. व जिला दतिया बार्डर चैक पोस्टनिर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 26 अक्टूबर 2010
क्र. 1973 -वाचक-प्र. क्र. अ-82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- भुवादा ( पूरक प्रकरण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.125 हेक्टर.
अर्जित रकबा
सर्वे नंबर निजी
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.170
127/1 ख
129/1 , 128/2 ,
154/1] क
0.140
154/2
154/11 ख
0.060
154/2
167/1/1
0.065
167/1/2
0.065
0.120
120/1
120/2
0.120
269/2
0.052
270/2
0.040
271/1
0.010
272/1
0.100
272/2
0.183
योग .. 1.125
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118260 मी . से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 60 एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.