मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010- कार्तिक 28 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क)
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2010
क्र. ई . 1-146-2010-5- एक. भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-22-2010 - अभासे ( I ) , दिनांक 5 अगस्त 2010 द्वारा श्री नंद कुमारम्, भाप्रसे ( 2008 ) की सेवाएं झारखण्ड संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
3183
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2010
क्र. एफ- 3-1-2010-1-4 .- राज्य शासन एतद्वारा , अनूपपुर जिला पंचायत सदस्य के आम निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 21 अक्टूबर 2010 गुरुवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशियएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट ) , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. वर्मा , अतिरिक्त सचिव..
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010 3184
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
मछली पालन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2010
क्र. एफ 22-35-2009- छत्तीस .- राज्य शासन द्वारा संचालक मत्स्योद्योग का चालू कार्यभार दिनांक 1 नवम्बर 2010 से आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ को सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010
क्र. एफ 3-106-2010- बत्तीस - शुद्धि- पत्र.-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई 2010 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुई है , जिसके द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13( 1 ) के अन्तर्गत मढ़ई निवेश क्षेत्र का गठन किया है , को निम्न त्रुटि सुधार के साथ पढ़ा जाये : -
उक्त अधिसूचना के अनुसूची के बिन्दु क्रमांक -1 उत्तर में ग्राम " कामठी " के स्थान पर ग्राम " कामती " पढ़ा जाये.
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2010
क्र. एफ- 3-37- बत्तीस-2010 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 38 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा विभागीय अधिसूचना क्र. 3-133- बत्तीस -98 , दिनांक 26 नवम्बर 1998 में यथा विनिर्दिष्ट कटनी निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है , के लिये इस अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से कटनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :-
अनुसूची
कटनी -निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में- ग्राम चाका, लम्तरा, मटवार, पड़रिया की उत्तरी सीमा तक. पूर्व में- ग्राम मटवार - पड़रिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला , छपरवारा , हिरवास एवं गाताखेड़ा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम गाताखेड़ा, पिपरिया, छहरी, इमलिया, कछगवां, देवरी से दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में- ग्राम देवरी , झिंझरी , अमकुटी कैलवारा, टिकरिया, पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
परिशिष्ट-6 भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 1998
क्र. एफ- 3-133- बत्तीस- 98.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की उपधारा ( 2 ) ( क) अर्ध राज्य सरकार, एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कटनी निवेश क्षेत्र जो , इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3195 - एफ-1-88- तैंतीस-73, दिनांक 14 अक्टूबर 1973 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में परिवर्तन करती है, जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :-
अनुसूची
कटनी - पुनरीक्षित क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में- ग्राम चाका, लमतरा, मटवार, पड़रिया की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में- ग्राम मटवार - पड़रिया, घटखिरवा, खिरहनी, जोहला, छपरवारा , हिरवास एवं गाताखेड़ा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम गाताखेड़ा, पिपरिया, छहरी , इमलिया, कछगवां , देवरी से दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में- ग्राम देवरी , झिंझरी , अमकुटी कैलवारा, टिकरिया , पुरैनी, पहरूवा तथा चाका की पश्चिमी सीमा तक.
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2010
क्र. एफ 3-37- बत्तीस- 2010.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 38 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्र. 2957-1-90-33-73 , दिनांक 22 नवम्बर 1973 में यथा विनिर्दिष्ट रतलाम निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में भाग 1 ]
3185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
परिनिश्चित की गई है , के लिये इस अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से रतलाम नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :-
अनुसूची
रतलाम-निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में - बंजली , सेजावता, घटला, बोरवना, दोसीगांव , राजगढ़ एवं बडबड ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में- बिरियाखेड़ी, खेतलपुर एवं सागोद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- भेरूगढ़ , दिलीप नगर, करमदी एवं सलाखेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में- सनावदा, हापूखेड़ी, सुराखेड़ी, भाटखेड़ीं, बाजनखेड़ा एवं भटूनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2010
क्र. एफ- 3-37- बत्तीस-2010 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 38 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग , कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, शहडोल की अधिसूचना क्र. 9-90- जि.यो.स. न. ग्रा. नि. 2000, दिनांक 19 जनवरी 2000 में यथा विनिर्दिष्ट अमरकंटक निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है , के लिये इस अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से अमरकंटक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है : -
अनुसूची
अमरकंटक-निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में- जालेश्वर एवं उमरगोहान ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में- उमरगोहान , जालेश्वर और अमरकंटक ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
परिशिष्ट-3
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 1973
क्र. 2957-1-90-33-73.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 ( 1 ) के अधीन , मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त रतलाम नगर के लिये निवेश क्षेत्र का गठन कर उसकी सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं :-
अनुसूची
रतलाम- निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में- बंजली , सेजावता, घटला, बोरवना, दोसीगांव , राजगढ़ एवं बड़बड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में- बिरियाखेड़ी, खेतलपुर एवं सागोद ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- भेरूगढ़ , दिलीप नगर, करमदी एवं सलाखेड़ी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में- सनावदा, हापूखेड़ी, सुराखेड़ी, भाटखेड़ीं, बाजनखेड़ा एवं भटूनी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. जैन , उपसचिव.
दक्षिण में- अमरकंटक, दमगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक. पश्चिम में- अमरकंटक, दमगढ़, जालेश्वर तथा उमरगोहान की पश्चिमी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
परिशिष्ट-4 कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, शहडोल
शहडोल, दिनांक 19 जनवरी 2000
क्र. 9-90 - जि.यो.स.न.ग्रा.नि. 2000.- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति 1995 की धारा 7 ( क ) ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-3-25- 99- बत्तीस , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अधीन एतद्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु " अमरकंटक निवेश क्षेत्र " का गठन किया जाता है , जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :-
अनुसूची
अमरकंटक-निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में - जालेश्वर एवं उमरगोहान ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में- उमरगोहान, जालेश्वर और अमरकंटक ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
3186
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
दक्षिण में - अमरकंटक, दमगढ़ ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में- अमरकंटक, दमगढ़ , जालेश्वर तथा उमरगोहान की पश्चिमी सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2010
क्र. एफ- 3-132-2010- बत्तीस- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य शासन , एतद्वारा , सलकनपुर ( रेहटी ) निवेश क्षेत्र का गठन करता है . सलकनपुर से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिलक्षित की गई हैं : -
अनुसूची
उत्तर में- बोंरी , पिपलिया, कोसमी , गेंहूखेड़ा, रेहटी एवं धामण्डा की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में- धामण्डा, भब्बड़, इटावा जदीद एवं रिझाड़िया की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- रिझाड़िया , ककरदा, नयागांव, मकोड़िया एवं इटारसी की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में - इटारसी एवं बोंरी की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2010
क्र. एफ -1 ( ए) -10-2004- ए- सोलह- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( क्रमांक 14 सन् 1947 ) की धारा-7- ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा न्यायमूर्ति श्री एस . ए. नकवीं , अध्यक्ष मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है .
No. F- 1 (A) 10-2004 - A- XVI- In exercise of powers conferred by sub - section- 2 of Section 7 - A of the Industrial Disputes Act , 1947 (No. 14 of the 1947) the State Government hereby appoints Justice Shri S. A. Naqvi , President of the Madhya Pradesh Industrial Courts , as Presiding Officer of the State Industrial Tribunal with effect from the date . he takes over charge .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुखराज मारू , प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010
फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस- ब( एक).- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-8-2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66) की धारा -4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएं दिनांक 4 मार्च 2002 एवं 3 सितम्बर 2010 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है :-
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत होगा.
कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय (3)
क्र. न्यायिक अधिकारी का (1) नाम एवं पदस्थापना (2)
1 श्री राजेन्द्र कुमार महाजन, ( जूनि ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब जिला न्यायाधीश , कटनी. न्यायालय, भोपाल .
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़.
2 श्री नरसिंहदास पटले , अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2010
फा.क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब( एक) - स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र . 1-6-89-इक्कीस- 3187 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
ब ( एक) दिनांक 24 फरवरी 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- 1 में दिनांक 12 मार्च 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
1985 ( No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( I ) dated 24th February 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1 , dated 12th March , 2010 , namely :-
AMENDMENTS उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 32 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
अनुक्रमांक विशेष न्यायालय
(2)
(1)
स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
" 32. विशेष न्यायालय , नीमच
In the said Notification , in the Table for Serial number 32 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
नीमच सेशन खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय , मनासा को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर. S.No. Special Court Local area/Sessions Divisions (1) (2) (3) 32- क अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मनासा.
पुलिस थाना मनासा, रामपुरा तथा कुकरेश्वर का स्थानीय क्षेत्र " . "
Jurisdiction given to Additional Special Court , Manasa . "32. Special Court , Neemuch Sessions Division except Neemuch .
32-A Additional Local area of Police Station Special Court , Manasa , Rampura and Manasa. Kukreshwar" . "
टिप्पणी. - सेशन न्यायाधीश किसी ऐसे विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, इस अधिसूचना के अधीन, विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये व्यवस्था कर सकेगा .
Note. The Sessions Judge may make arrangement for hearing of urgent maters amongst the Special Judges under this Notification in absence of any such Special Judge .
F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and psychotropic Substances Act,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2010
क्र. एफ- 25-12-2008- दस 3. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-26-2-87- दस 3, दिनांक 1 अप्रैल 1987 एवं क्रमांक- 25-13 - दस- 3-94, दिनांक 22 सितम्बर 1994 द्वारा गठित/पुनर्गठित निम्न सामाजिक वानिकी वनमंडलों को आदेश जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है : -
क्रमांक (1)
वन वृत्त का नाम (2)
जिले का नाम
(3)
वनमण्डल का नाम (4)
1
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
2
छतरपुर
3
छतरपुर होशंगाबाद
होशंगाबाद
सामाजिक वानिकी वनमण्डल, छिंदवाड़ा सामाजिक वानिकी वनमण्डल , छतरपुर सामाजिक वानिकी वनमण्डल, होशंगाबाद
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2010
क्र. एफ- 25-12-2008- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 25-12-2008- दस 3 , दिनांक 3 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वी. एन. पाण्डेय, सचिव.
3188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
[भाग 1
Bhopal , the 3rd November 2010
No. F - 25-12-2008 -X- 3.-The following divisions constituted/re- organised vide Madhya Pradesh Forest Depart- ment order No. F - 26-2-87 -X - 3 , date 1st April , 1987 and No. 25-13 - X- 3-94 , dated 22nd September 1994 are hereby abolished with effect from the dated of issue of order :-
S.No. (1)
Name of Forest circle (2)
Name of District
(3)
Name of Division (4)
1
Chhindwara
Chhindwara
Social Forestry Division , Chhindwara 2
Chhatarpur
Chhatarpur
Social Forestry Division , Chatarpur 3
Hoshangabad
Hoshangabad
Social Forestry Division , Hoshangabad.
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. N. PANDEY , Secy.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2010
फा.क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब( एक) .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-6-89- ( इक्कीस ) ब ( एक ) दिनांक 3 अप्रैल 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 46-1 तथा उससे तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्: -
अनुक्रमांक (1)
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
विशेष न्यायालय
(3)
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"46-2.
अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मनासा.
पुलिस थाना मनासा, रामपुरा तथा कुकरेश्वर का स्थानी क्षेत्र. " .
श्री जी. एस. सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनासा.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F.No. 1-6-89 - XXI - B ( 1) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( I) dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1 , dated 17th April 1998 , namely : -
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Schedule , after serial number 46-1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely :-
Name and designation of the Judge (2)
S.No. (1)
Special court
(3)
Local area/ Session division (4) "46-2
Additional Special Court , Manasa .
Shri G. S. Saluja , Additional Sessions Judge , Manasa .
Local area of Police Station Manasa , Rampura and Kukreshwar " . " This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
3189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
भिण्ड, दिनांक 20 अक्टूबर 2010
क्र. क्यू- 3 - एसडब्ल्यू- 35-10-15806.- मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2 ( क) / 15/99/बी-3 /दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 के स. 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे दी गई तालिका के कॉलम नं . ( 4 ) में अंकित ग्रामों को कॉलम नं . ( 3 ) में अंकित थानों से दूर होने से परिवर्तित कर कॉलम नंबर ( 5 ) में अंकित थानों के करीब होने से उनके अधीन एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं : -
तालिका जिला
स.क्रमांक
पूर्व थानों के नाम ग्राम के नाम जो पूर्व से सम्मिलित थे
(1) (2)
(3)
(4) 1
भिण्ड
देहात भिण्ड
परिवर्तित थाने का नाम जिनकी सीमा में जोड़े गये
(5)
1. गोविन्दनगर
सिटी कोतवाली
2. आफीसर कॉलोनी
3. वाटरवर्क्स
4. भीम नगर सिटी कोतवाली
सिटी कोतवाली
सिटी कोतवाली
सिटी कोतवाली
5. वीरेन्द्र नगर
सिटी कोतवाली
6. गांधी नगर
7. स्वतंत्र नगर
सिटी कोतवाली
8. विकास नगर
सिटी कोतवाली
सिटी कोतवाली
9. जमुना नगर
सिटी कोतवाली
10. 17वीं बटालियन पैट्रोल पम्प तक
सिटी कोतवाली
11. कुशवाह कॉलोनी भदावर कॉलोनी
2
भिण्ड
ऊमरी
1. मुसावली
थाना भारौली
2. तखत की गढिया
3
भिण्ड
नयागांव
थाना नयागांव
थाना ऊमरी
1. ग्राम ईश्वरी का मजरा डलई का पुरा
4
भिण्ड
भारौली
1. मढ़ेपुरा
2. कुपावली 5
भिण्ड
बरोही
1. बिछौली
2. ऐंतहार
3. कमलपुरा 6
भिण्ड
सुरपुरा
1. रतनूपुरा
2. खेरी
3. जमसारा 7.
भिण्ड
पावई
1. खरिका
2. निवारी थाना अमायन
थाना अमायन
थाना पावई
थाना पावई
थाना पावई
थाना अटेर
थाना अटेर
थाना अटेर
थाना अटेर
थाना अटेर
थाना गोरमी
3. कचनावकलां
थाना गोरमी
4. कचनावखुर्द
8.
भिण्ड
गोहद
चौकी झांकरी
1. जगन्नाथपुरा
2. गिरगवां
3. रतनूपुरा थाना मौ
थाना मौ
थाना मौ
4. खेरिया गजू
3190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
थाना मेंहगांव
5. मदनपुरा
9.
भिण्ड
मौ
1. छोटी अंधियारी
थाना अमायन
थाना अमायन
2. बड़ी अंधियारी
10. भिण्ड
थाना एण्डौरी मालनपुर
1. कंचनपुरा
थाना एण्डौरी
2. मानपुर
11.
भिण्ड
1. टीकरी कलां
थाना बरासों अमायन
थाना बरासों
2. टीकरी खुर्द
12.
भिण्ड
थाना मौ
1. कतरोल
मेंहगांव
थाना मौ
2. सेंथरी ( पड़कौली)
थाना गोहद
3. रजपुरा
13. भिण्ड
दबोह
चौकी रावतपुरा
1. खजूरी
2. बरौआ
3. बेहटा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2010
क्र. एफ- 8-2 - रास - यू.ए. - 1-08.- यतः कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ- 26-1 - रास- यू.ए. - 1-07-542, दिनांक 16 अप्रैल 2007 के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन किया गया है . राज्यपाल के सचिवालय की अधिसूचना एफ- 8-2 - रास - यू.ए.- 1-08-655, दिनांक 5 मई 2008 के द्वारा उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों को स्नानकोत्तर स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है.
2. केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28 एवं 29 जून 2010 में लिये गये निम्नानुसार निर्णयानुसार 19 विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन संबंधी अनुशंसाओं को इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ- 8-2 - रास - यू.ए. - 1-08-1272 , दिनांक 31 जुलाई 2010 के द्वारा अनुमोदित किया गया है : -
(1) स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातक स्तर पर पंचम सेमेस्टर में इंटर्नशिप के साथ सैद्धांतिक विषय को जोड़ने एवं चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को संशोधित करने संबंधी निर्णय.
(2) सत्र 2011-12 हेतु एकल प्रश्न - पत्र प्रणाली के तहत् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित योजना अनुसार एकीकृत करने संबंधी निर्णय.
3. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 34 - क की उपधारा ( 9 ) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति के द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2010 के द्वारा अनुमोदित 19 विषयों के पाठ्यक्रमों में से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषयों के पाठ्यक्रमों में पुनः संशोधन करने तथा गृह विज्ञान , आधार पाठ्यक्रम एवं भू- गर्भशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने संबंधी केन्द्रीय अध्ययन मंडल की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया है.
मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार,
जी. के. सारस्वत, राज्यपाल के अपर सचिव.
भाग 1 ]
3191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , जिलाध्यक्ष , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 6 अक्टूबर 2010
क्र. 571 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(4) (2)
(3)
रीवा
1.097 हनुमना
गाड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग , रीवा ( म.प्र. )
देवरी बांध के नहर निर्माण कार्य हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 572- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
देवरी
0.698 रीवा हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा (म.प्र. )
देवरी बांध के नहर निर्माण कार्य हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 575 - भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि 3192
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
रीवा
0.591
हनुमना छदना खुर्द
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा ( म.प्र. )
देवरी बांध के नहर निर्माण कार्य हेतु ( सिंचाई एवं निस्तारी ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 13 अक्टूबर 2010
क्र. - भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये वन आरक्षित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में )
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
होशंगाबाद बाबई
वन व्यवस्थापन हेतु.
झालौन धामनिया 13.495 हेक्टेयर/33.36 एकड़ 3.331 हेक्टेयर/8.23 एकड़
वनमण्डलाधिकारी , सामान्य वनमंडल , होशंगाबाद.
(2) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल 16.826 हैक्टेयर/41.59 एकड़.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- वन व्यवस्थापन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3193 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 14 अक्टूबर 2010
क्र.11825 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(6) (3)
(4)
(5)
12.686
राजगढ़
भोजपुर
खिलचीपुर
परियोजना प्रबन्धक, म . प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.
कुल योग 12.686
जयपुर- जबलपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2010
क्र. भू- अर्जन- 2010-618.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 3 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 8 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने नंबर ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्ट. में )
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
शासकीय निजी योग
(1) (2) (3)
(5) (6)
(4)
(7)
(8) डोंगरगांव
17.65 17.65
सुसनेर
शाजापुर
म. प्र. सड़क विकास निगम , उज्जैन.
डोंगरगांव चैक पोस्ट निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव...
3194
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 19 अक्टूबर 2010
रा.प्र.क्र. 0 - अ-82-09-10- भू.अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) कटनी
1.239 कटनी कैलवारा खुर्द प.ह.नं. 29
कुल रकबा 1.239
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
आयुक्त, नगर निगम , कटनी. यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 25 अक्टूबर 2010
क्र. 03 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) तहसील/ तालुक
(1)
(2)
दतिया दतिया
(3) रावरी
(4) 5.17
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 की 15 - आर शाखा के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
क्र. 01 - अ - 82-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में. ) तहसील तालुक
(1)
(2)
(3)
(4)
सिजौरा
दतिया
11.48 दतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुआर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 एवं 9 एल , 8 आर, 9 आर एवं 10 आर शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 02 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील तालुक
(3)
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में. ) (4)
कमथरा
दतिया दतिया
1.85
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुआर नदी पश्चात्) नहर की उपशाखाओं एल.एम. - 12 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 04- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 3196
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में. ) तहसील तालुक
(1)
(3)
(2)
(4)
7.67 दतिया
दतिया
हिनौतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सिंध नहर परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुआर नदी पश्चात्) शाखा डी 7 एवं 15 आर माइनर शाखा के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, पूर्व निमाड़ जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 26 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 20 - अ- 82-2007-2008.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के अन्तर्गत संबंधित भूमिस्वामी द्वारा असहमति देने केकारण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 48 के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम धारा 4/6 के अन्तर्गत अर्जन किये जाने वाली वाली भूमि का सर्वे नं. एवं रकबा (1)
(2)
(4)
(3) पिपलानी
हरसूद
पूर्व निमाड़ खण्डवा.
कृषि भूमि सर्वे नं. 112/4, 126/2 , 128/3 145/1, 168, 222, 275/1 276/1 , 304 , 317, 327 , 339/1 , 382/1 , 423/2, 431/2 , एवं 457/3 कुल रकबा 3.69 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाली भूमि का सर्वे नं. एवं रकबा (5)
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वास नीति की कंडिका 2.3 के अनुसार शेष बची 25 प्रतिशत भूमि का अर्जन (कृषकों की स्वेच्छा से) करने के कारण.
कृषि भूमि सर्वे नंबर 339/1 , रकबा 0.14 हे. तथा सर्वे नं. 382/1 , रकबा 1.67 हे. ( कुल सर्वे नंबर 2 , रकबा 1.81 हे.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर पूर्व निमाड़ खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 5 में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
3197 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 3 नवम्बर 2010
क्र. भू-अर्जन-34( अ-82 ) 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम सर्वे नम्बर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
तहसील/ तालुक
(1)
(2)
(7)
(4)
(6)
(3)
(हे. में) (5)
डिण्डौरी डिण्डौरी तरेरा ग्राम 30
0.27
31
पंचायत
0.50
रामनगर
32
0.78
ग्राम तरेरा तहसील डिण्डौरी पर बॉर्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु भू- अर्जन.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, लिमि. जबलपुर .
114/228
34
0.47
रा.नि.मं.
35/2
0.60
35/3
0.54
कंरजिया.
35/4
0.90
35/5
0.42
35/6
0.20
35/7
0.02
35/8
0.07
35/9
0.07
35/10
0.02
0.04
35/11
योग . 4.90
33
0.52
शासकीय भूमि नाला
योग
0.52
नोट. - भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी /कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3198
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
[भाग 1 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 3 नवम्बर 2010
क्र. 1255 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(4)
(3)
रीवा सिरमौर
6.850
पुरवा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म.प्र. )
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर नहर की 6.850 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1257- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.164
डिहिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म.प्र. )
सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर नहर की 0.164 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
3199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
क्र. 1260 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1)
(3)
(5)
(2)
(4)
रीवा सिरमौर
4.032
भड़रहा कोठार
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म.प्र. )
क्योटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की 4.032 हे . में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 3 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 013 - अ-82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
पन्ना रैपुरा रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
कोहाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी 38.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.00 कुल रकबा 49.20
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 014- अ-82 - वर्ष 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
ऊंचा
रैपुरा
निजी 54.37 एवं शासकीय भूमि रकबा 15.66 कुल रकबा 70.03
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
नादन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन, यंत्री जल संसाधन, संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 015 - अ- 82- वर्ष 2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
पवई
रैगुवां निजी 22.86 एवं शासकीय भूमि रकबा 25.98 कुल रकबा 48.84
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 016 - अ- 82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा 3201 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
पन्ना
पटना
पवई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी 2.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.00 कुल रकबा 4.50
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2010
क्र. 9457- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में. )
(1)
(2)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (3)
(4)
(5)
छिन्दवाड़ा हर्रई
मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
0.465 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
ग्राम - बसुरियाकला ब.नं. -53 प.ह.नं. - 21 रा.नि.मं. - हर्रई
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
3202
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 9458 - भू- अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
(1) (2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में. ) (4) छिन्दवाड़ा हर्रई
05.679 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ) .
ग्राम - बसुरियाखुर्द ब.नं. -52 प.ह.नं. -25 रा.नि.मं. - हर्रई
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(5)
मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3203
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 10 नवम्बर 2010
क्र. 22 - अ- 82 - भू-अर्जन - 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
ईशानगर
51.370 छतरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रजिया तालाब , योजना के भराव क्षेत्र हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला छतरपुर ( म.प्र. )
क्र. 23 - अ- 82 - भू-अर्जन - 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
48.044 छतरपुर छतरपुर हिलगुवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रजिया तालाब योजना के भराव क्षेत्र हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर, जिला छतरपुर ( म.प्र. )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
3204
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 12 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 5- अ- 82-2008-2009.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/
जिला तहसील/
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तालुका
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में)
(8)
(7)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
27
0.23
2.093
रायसेन
बरखंदा
उदयपुरा
बरखंदा जलाशय की नहर.
0.12
0.971
73
0.10
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रायसेन.
1.028
75
69
1.623
0.171
2.237
70
0.113
1.137
0.09
67
0.02
39
0.190
37
0.126
0.837
0.09
0.210
41/2
0.502
0.113
40
1.590
61
0.18
0.809
0.171
62/2
1.995
0.203
59
0.234
1.558
258
0.032
259
0.575
0.18
0.785
274
0.02
1.165
275
0.126
0.845
276
0.27
1.263
284/2
0.054
1.262
284/1
1.008
0.239
283
0.068
0.789
294
0.027
0.870
296/1
1.667
0.284
296/2
0.257
308
2.699
0.153
2.076
309/1
1.769
0.106
303 3205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
(4)
(2)
(3)
(5) (1)
0.255
52
पड़रई
1.934
54/1
1.214
47/2
47/1
0.814
1.011
46/1
0.251
56
1.214
64/1
1.068
64/2
1.619
65/3
65/2/1 0.809
6.244
66
1.554
257
बरखंदा
0.401
238
0.405
241/1
0.308
240/1
242/1
0.202
0.164
243/2/2
243/1/2 0.428
0.854
244
245
0.899
2.023
220/1
218
0.139
13/2
1.391
समनापुर
13/1
1.396
योग
0.854
74
शासकीय बरखंदा
0.101
76
0.291
66
2.058
272
0.028
306
0.134
55
पडरई
0.469
60
0.170
12
समनापुर
0.303
14
0.200
15/1
(8) (6)
(7)
0.072
0.099
0.185
0.059
0.072
0.036
0.135
0.104
0.27
0.166
0.248
0.104
0.059
0.054
0.036
0.032
0.027
0.099
0.081
0.027
0.225
0.045
0.135
0.015
6.164
0.09
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.17
0.303
0.200
नोट. - भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरेली , जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3206
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 20 अगस्त 2010
प्र. क्र. 22 - अ 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- बुदनी
(ग) नगर/ ग्राम- नीनोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (में से)
(हेक्टर में)
(2) (1)
0.162 140 , 141 , 142 , 143 , 144
0.020 760/142
773/144
0.162 योग . 0.344 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बांया- जहाजपुरा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है.
सीहोर, दिनांक 4 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 8 - अ 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन - (क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- बुदनी
(ग ) नगर/ग्राम- पहाड़खेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.067 हेक्टर.
रकबा खसरा नम्बर
(हेक्टर में) (में से)
(2) (1)
0.792 123/2
0.047 124/5
0.134 124/4
124/6
0.384
0.190 126/1
0.016 124/7
0.249 127/128/2
0.217 144/1
0.060 144/2
0.202 145/1
0.245 142/3
0.269 149/1
0.316 149/2
0.126 149/4
0.435 160/150
0.069 151
0.316 142/1
योग . 4.067 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 9 - अ 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- बुदनी भाग 1 ]
3207
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(ग ) नगर/ ग्राम - उकई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.908 हेक्टर .
खसरा नम्बर (में से)
रकबा (हेक्टर में) (2) (1)
84/1
0.121 84/2
0.121 77/6
0.024
0.205 91
0.182
0.095 134, 135 , 136
92/1
0.380 133
0.538 132
0.047 124
0.040 125
0.016 116
0.040
0.095 113, 118/2
0.253 114
0.063 113, 118/2
199/112
0.071
0.174 110/1
0.087 112
110/2
0.356
योग 2.908 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- बुदनी
(ग) नगर/ग्राम-शाहगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.834 हेक्टर .
खसरा नम्बर (में से)
रकबा (हेक्टर में ) (2) (1)
182
0.059
0.504 183, 919/183
0.275 191/2
0.243 206/11
0.352 206/8
0.081 206/7
0.571 206/9
0.036 220/2
0.212 247, 248 , 249 , 944 ,/248/2
0.182 247, 248 , 249 , 944,/248/1
0.170 296, 305/1
0.203 297/2ख
0.182 297/2क
0.021 297/1
0.249 297/3
302/4
0.075
0.282 302/1
302/2
0.187
0.121 389/1
0.194 387
0.176 386/2
0.157 381/2
0.016 382
0.008 934/382
0.051 334/4
0.051 334/6
383
0.176 योग . 4.834 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 3208
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- बुदनी
(ग) नगर/ग्राम- अकोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.465 हेक्टर .
खसरा नम्बर (में से)
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2) 503
0.166 504/2
0.082 505/3
0.427 506/1/1
0.162 506/2
0.039
0.101 457, 458/3/2
0.097 457, 458/3/3
442/15
0.040 443/1
0.101 443/2
0.125 443/3
0.125 442/4
0.161 442/5
0.079 445/2
0.060 441/5
0.117 441/2
0.072 439/1
0.285 438/2
0.226
योग . 2.465 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , बुदनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 13 अक्टूबर 2010
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि इमलिया सिंगपुर तालाब निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- गौहरगंज
(ग ) ग्राम- इमलिया सिंगपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.07 एकड़.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (एकड़ में )
(1)
अर्जित रकबा (एकड़ में) (3) 115/2
(2) 4.00
0.80
2.50
119/3
0.75
0.30 119/4
0.65
0.08 118/4
2.50
योग .. 9.65
1.93
4.00
0.20 119/7
120
4.95
4.95 121
0.90
0.90 122
1.00
1.00
2.50
2.50 123
125
3.25
3.25 124
2.18
2.18 126
1.00
1.00 119/6
7.26
0.16 योग 27.04
16.14 महायोग 36.69
18.07 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-सिंगपुर इमलिया तालाब एवं स्पल चेनल के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 30 अक्टूबर 2010
क्र. 47-08-09 - अ- 82- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग ) नगर/ ग्राम- दांगीपुरा
(घ ) कुल लगभग क्षेत्रफल-11.31 हेक्टर .
मकान-2 ( दो)
कुआ-1 ( एक)
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2.00
23
100
0.30
542
1.79
1.93
546
548
1.60
2.07
549
617
1.62 योग .. 11.31
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मड़ीखेडा बांध के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने के कारण अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 2 नवम्बर 2010
क्र. एफ. 155 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ ग्राम- सितपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
727/1 में से
0.070 योग .. 0.070
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 3 नवम्बर 2010
क्र. 1262 - प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक 3210
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उन पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- कवरा कोठार
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-4.62 हेक्टर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
74
0.051
0.178
75
0.368
0.101 76
0.072
0.154 77
0.364
0.154 78
0.352
0.154 79
0.352
0.080 80
0.413
0.280 95
0.579
0.341
0.085
96
0.029 97
0.280
0.454
98
0.648
0.243
0.069 99
0.069
0.352
100
0.016
0.417
126
0.140 128
0.332
0.210 129
0.101
0.072 130
0.125
0.024 142
0.211
0.056 144
0.243
0.112
0.126
146
0.058 148
0.456
0.140 149
0.032
0.259
152
0.030
0.032
153
0.097
0.097 154
0.040
0.097
157
0.830
0.043
0.202
158
0.146 159
0.202
0.077 160
0.099
0.166
164
0.109
0.109 165
0.081
0.016 216
0.528
0.003
[भाग 1
(3) (1)
(2)
217
0.842
0.024 222
3.453
0.935
0.214
0.149 224
4.564 योग .. 13.409
म. प्र. शासन
0.028 145
0.040
0.409
0.028 162
0.056 कुल .. 0.449
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2010
क्र. 9447 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 (1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
( ग) नगर/ग्राम- खैरीलदू, प.ह.नं. 32, ब.नं. 118, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .
भाग 1 ]
3211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 183.003 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
76
3.666
264
0.716
263
0.090
1
0.129
0.753
2
4/1
1.619
4/2
0.486
4/9
0.405
4/3
0.809
4/4
0.142
4/5
0.061
4/6
0.303
8
0.690
0.474
91
92/2
0.230
111
0.287
113
0.194
115
0.219
117
0.081
118/2
0.199
118/3
0.199
118/4
0.201
118/5
0.202
0.202
118/6
0.200
118/7
119/2
0.809
120
0.194
1.015
121
4/7
0.303
4/8
0.061
30
1.708
0.344
31
32
0.332
0.708
78/2
78/5
0.230
80
1.461
33
0.352
34
0.369
36
1.140
(2)
(1)
0.113
37/1
0.242
37/2
0.295
39
151/2
0.353
152
0.380
73/1
0.971
73/2
0.239
78/1
0.709
78/8
0.291
0.709
78/4
78/7
0.121
1.558
79
0.890
82/1
0.405
82/2
83
1.263
1.883
129
0.150
130
133
0.283
1.457
134
135
0.081
0.040
241
84
1.173
0.198
136
137
1.598
0.405
138
157
0.506
0.510
158
85
1.092
122
0.429
0.162
131/2
132/2
0.364
87/1
0.445
0.170
87/2
0.405
90/2
90/3
0.230
88/1
0.195
0.445
88/2
2.375
89
99
1.639
0.579
102
105
0.364
106/2
1.850
161
1.979
0.486
90/1 3212
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2) (1)
100/1
0.628 94/1
2.326 95/1
0.388 98/1
0.451 101
0.983 106/1
1.849 108
0.089 109
0.704 110
1.133 98/2
0.617 103
0.194 104
0.214 100/2
0.809 107/2
1.214 107/1
1.284 118/1
0.401 119/1
0.179 119/3
0.534 92/1
0.507 93
0.567 123
0.445 242
0.050 124/1
0.764 124/2
0.764 125/2
0.445 160/2
0.809 124/3
0.763
0.449 125/3
125/1
0.445
0.898 126
127
1.437 141
0.089 142
0.093
0.008 143
128/1
1.290 128/2
1.291 128/3
1.290 128/4
1.291 131/1
0.162 132/1
0.769 132/3
0.405 155
0.510 240
0.080 72
0.648
(2)
(1)
38
0.081
45
0.060
171
0.381
172/2
2.833
173
1.619
0.510
149
150
0.388
0.352
151/1
156/1
0.336
227/1
0.074
156/2
0.170
0.153
227/2
1.084
159
0.153
160/1
0.769
160/3
0.244
160/4
0.202
160/5
166
0.987
167
1.619
194/1
2.533
0.430
168
169
0.049
170
0.806
174
0.324
0.696
180/2
2.833
172/1
0.040
179
175
1.736
1.457
176
178
0.607
1.408
198/1
1.740
180/1
181
1.619
182/1
1.128
2.457
185/1
0.243
185/4
182/2
0.377
185/2
0.405
185/3
0.497
183/1
0.554
186/1
1.631
0.162
183/2
0.445
186/2
183/3
0.145 भाग 1 ]
3213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(1)
(2) 186/3
0.376 183/4
0.113 186/4
0.405 183/5
0.129 186/5
0.405 188/1
2.518 188/2
1.275 188/3
0.194 188/4
1.056
1.676 190
191
1.335 201/2
0.648 231
0.170 192
1.198 193/3
1.023 195/1
0.769 204
1.050 193/1
1.113 162/1
0.809 162/2
0.450 193/2
1.108 196
1.396 203
0.670 195/2
0.708
2.821 199
198/2
1.409
1.279 266
200
4.072 265/1
0.594 201/1
0.520 194/2
0.648 194/3
0.858 194/4
0.653 194/5
0.321 194/6
0.321 202
0.960 206/1
0.793 205/1
0.870 206/2
0.769 205/2
0.571 206/3
0.769 207/1
1.109 207/2
0.546 212
0.450
(2)
(1)
0.690
213
224
0.300
225
1.360
0.180
229
230
0.130
2.290
226
0.160
228
0.350
269/1
269/2
0.880
7/1
0.480
7/2
0.935
0.570
35
78/3
0.709
78/6
0.186
197/1
1.724
197/2
1.727
81
1.509
2.513
94/2
0.195
95/2
95/3
0.190
3.381
139/1
139/2
3.399
योग 183.003
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3214
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
क्र. 9448 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध लागू होते है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- नगझिर, प.ह.नं. 27, ब.नं. 285, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 11.980 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.180
98
169
1.598
0.350
99/1
101
0.283
107/2
1.878
106
0.360
108
0.348
0.050
110/1
166
0.045
167
0.681
168
0.166
182/1
1.202
182/2
0.256
183
0.066
188
0.100
189
1.396
1.117
190/1 , 191/1
1.118
190/2, 191/2
107/1
0.390
110/2
0.396 योग .. 11.980
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9449 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध लागू होते है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- बिल्बा , प.ह.नं. 31 , ब.नं. 391 , रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1 .
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-32.572
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.311
0.308
3/1 3/2 भाग 1 ]
3215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2)
(1)
3/3
0.405
4/3
0.069
4/1
0.473
1
1.388
4/2
0.530
5
1.064
6/1
0.972
6/2
0.809
6/4
0.105
0.704
6/3
7/1
1.145
11/2
1.517
17/1
0.075
7/2
1.145
1.518
17/2
0.050
0.200
157/1
5.716
12
13
0.567
20
3.400
19
0.800
14
1.189
57/1
0.777
58/2
1.481
58/3
1.481
57/2
0.697
58/4
1.482
58/1
1.482
16
0.264
60/1
0.024
8/1
0.050
8/2
0.050
7/3
0.324
योग .. 32.572
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजा संभाग- चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9450 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - अमरवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- खकरा चौरई, प.ह.नं. 40, ब.नं. 94, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा-2 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 06.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
(1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
0.405
659 , 660 , 661
0.400
758/1
0.200
758/2
0.370
790/2
0.050
793/2 , 794 , 795/2
0.075
790/3
0.480
799
1.501
798
801 , 802 , 803
3.069 योग .. 06.550 3216
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 9451 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध लागू होते है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- तेन्दनीरैयत , प.ह.नं. 35, ब.नं. 23, रा.नि.मंडल - अमरवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 07.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
1
0.945
2/1
0.936
[भाग 1 (1)
(2)
2/3
1.169
0.270
2/2
0.430
3/1
1.031
3/2
0.210
9/2
9/6
0.409
7/1
1.486
0.202
9/7
योग .. 07.088
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रीछननाला जलाशय योजना के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 9452 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा भाग 1 ]
3217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(ग) नगर/ग्राम- चिमौआ, प.ह.नं. 35 , ब.नं. 88, रा.नि.मंडल - अमरवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-62.226
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित क्षेत्रफल खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
2/1
0.480
2/2
0.938
2/3
0.810
2/4
0.489
3/1
1.428
3/2
1.443
0.025
132/2
132/3
0.025
1.000
3/3
3/4
0.823
4/1
0.100
4/3
0.502
4/5
0.170
4/2
0.259
5
1.740
6/2
0.506
7
0.737
8/1
0.271
10/3
0.162
10/9
0.032
10/10
0.081
10/11
0.162
10/12
0.040
10/2
0.405
100/2
0.190
108
0.368
141
2.849
0.101
142
13/3
1.890
0.135
14/1
15/2
0.100
15/3
0.142
21/2
0.708
23/4
2.583
0.020
117/1
140/3
0.120
140/1
0.211
(2)
(1)
13/1
1.497
23/5
0.587
0.057
29
0.015
116
0.089
26/1
1.214
154/2
155/3
0.090
0.651
155/1
0.561
164, 165/1
2.848
148/1 , 149 , 151/3
0.020
114
0.773
143
0.138
144
0.421
145
0.089
158
0.015
115/1
0.571
165/3
166/1
0.574
0.020
137
0.018
138/2
0.020
132/1
155/2
0.390
0.526
13/2
13/4
1.173
0.136
19
21/1
0.170
175/8
0.090
0.090
175/9 , 178/5
175/7
0.135
0.178
173/1
0.090
175/5
0.262
175/1
0.015
162/2
0.235
0.015
135/1
0.089
152/4, 153/3
0.607
154/1
0.202
23/7
0.405
23/6
0.124
14/2
0.021
15/4
0.060
15/5
117/2
0.005
0.020
140/4
1.995
146 3218
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(1)
(2)
0.105
150/2
0.020
112
1.225
169/6 , 171/4
40
1.854
38
1.250
1.368
41
36
1.987
0.028
135/2, 136
8/2
0.692
0.611
9
10/6
0.081
10/7
0.243
0.287
10/8
111/2
0.020
42
2.438
0.098
43/1, 43/2
0.020
138/1
1.985
168 , 169/1 , 170 , 171/1
0.202
10/4
0.741
11
0.902
30
0.530
31
0.080
76/1 , 98
99
0.279
100/1
0.049
0.065
100/3
139
0.020
32/1
1.242
32/2
0.364
33
0.943
34
0.089
35
0.243
0.945
175/3 , 178/3
0.090
175/6 , 178/2
0.098
175/10 , 177/1
0.548
169/2, 180/2
1.138
169/3 , 171/2
योग .. 62.226
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रीछननाला जलाशय योजना के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9453 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- महेन्द्रवाड़ा, प.ह.नं. 40, ब.नं. 226, रा.नि. मंडल- अमरवाड़ा -2 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.138 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में) (2)
(1)
0.200
8/2
0.200
8/1
0.230
5/1, 5/2
0.760
5/3, 6 , 8/3
0.384
3
0.075
13/2 भाग 1 ]
3219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2)
(1)
24
0.049
0.040
29, 30
26
0.050
31
0.150
योग .. 02.138
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9454- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - अमरवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- बान्दरा , प.ह.नं. 200, ब.नं. 42, रा.नि. मंडल - अमरवाड़ा-2.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-14.946 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.622
277/1
0.053
278/1
0.077
279/1
277/2
0.466
0.417
277/3
0.225
250/3
0.041
277/4
0.036
278/2
0.036
279/2
0.225
285/1
281/1
0.204
0.200
282/1
0.205
281/2
0.327
282/2
0.957
283
284/2
0.287
0.130
284/1
285/2
0.501
285/6
0.159
1.013
286/1
0.348
285/3
0.028
285/4
0.311
285/5
285/7
0.041
286/3
0.220
0.250
286/2
0.065
250/1
0.480
251/4 , 252/19
0.543
251/10 , 252/18
252/4
0.150
0.041
327/13
0.713
328
0.121
327/4
0.113
327/3
0.032
327/6
0.024
327/5
721
0.300
722
0.150
0.036
329/2 3220
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2)
(1)
0.037
329/3
329/4
0.037
723/1
0.507
0.761
723/2
725
0.065
0.190
727
0.412
726/1
0.180
728
726/2
0.475
0.525
726/3
732
0.200
744
0.900
746
0.110
0.300
748/1 , 749/1 , 750/1
0.100
748/2 , 749/2 , 750/2
योग .. 14.946
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 9455 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 ( 4 ) के उपबंध लागू होते है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
तहसील- छिन्दवाड़ा
(ख)
(ग ) नगर/ग्राम- देवर्धा, प.ह.नं. 28, ब. नं. 273 , रा.नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 161.522 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.048
30/1
0.217
93/3
30/3
0.093
0.150
24
0.405
25/3
26/3
0.121
391/10
0.202
0.599
117
0.894
118
26/2
0.121
1.011
28/4
0.060
32/1
32/4
0.050
0.657
516/1
135/3
0.002
0.243
386
0.520
389/2
0.095
378/5
0.036
381/8
381/2
0.182
0.078
381/7
382/2
0.655
0.506
85/1
0.506
86/1
96/1
0.093
0.162
97
0.202
98
102
0.789 3221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
(2) (1)
0.105 106/5
103/1
0.421 105
0.049 106/1
0.109 107
0.061 108/3
0.466 109
0.764 65/2
0.127 65/3
0.264 65/4
0.462 65/5
0.202
0.405 65/6
504
0.305
0.798 70/3-4
127
0.061 130
0.768 133
0.162
0.405 134
0.273 384/1
113
0.283 121
0.607
0.886 123/1
123/3
0.890
0.445 125
1.457 138
0.774 139/2
378/1
0.320 63/3
0.222
0.101 227/1
235
0.575 238/1
0.579 239
0.113 508
1.169 115/1
0.142 122/1
0.385 123/4
0.578 126/1
0.247 136/1
0.255
0.562 137/1
139/1
0.235 201/2
0.651 222/1
0.117
0.090 368/1
370
0.955
(2)
(1)
0.080
210/1
0.165
211/2
0.080
213
1.283
91/2
0.263
220/1
0.205
25/1
0.121
26/1
0.093
30/2
0.133
32/2
0.563
90
2.549
111
0.364
112
0.587
119
0.709
123/2
223
0.097
0.646
66/4
1.052
66/5
0.162
66/8
0.246
66/10
381/4
0.239
0.665
381/3
0.004
383/2
0.415
205/2
0.640
91/1
0.409
93/1
0.370
203
205/1
0.809
0.813
205/3
226/1
0.081
0.357
372/1
0.040
140/2
0.095
140/7
0.135
141/2
0.126
145/2
64/2
0.130
0.105
106/4
0.886
68/1
0.138
67/2
0.214
103/2
0.012
104/1
0.324
80/2
0.416
140/6
0.809
513/2
0.600
33/4
0.898
33/6 3222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(1)
(2) 140/5
0.398 141/4
0.162 228/2
0.065 81/2
0.013 15/1
0.069 500/1
1.146 509/1
0.250 391/8
0.202 72/2
0.334 83
0.049 140/4
0.121
0.405 141/1
510/2
0.160 174/1
0.506 373
2.481 144/2
0.105 142/2
0.028 509/3
0.773 509/5
0.202 59/2
0.130 204/1
1.663 72/3
0.336 72/4
0.334 25/2
0.405 80/1
0.324 81/1
0.380 140/1
0.813 141/3
0.162 228/1
0.064 229/1
0.550 230
0.283 135/1
3.226 383/1
0.259 88/2
0.202 81/3
0.392
0.110 145/1
229/3
0.809 64/1
0.330 389/1
1.463 135/2
0.002 385
0.352 393/1
0.100 394/1
0.170 87/2
0.530
[भाग 1 (1)
(2)
87/4
0.405
0.234
108/2
0.486
99/2
108/1
0.235
110/2
0.243
96/3
0.048
129/1
0.717
0.717
129/2
15/2
0.073
499/2
0.648
500/2
0.854
87/3
0.405
0.223
221
0.655
201/1
74
0.121
236
0.158
44
0.012
238/2
0.291
0.223
227/2
220/2
0.263
208/1
0.025
219/2
0.152
92
0.142
0.825
89
0.409
93/2
0.283
94
106/2
0.105
28/1
0.586
45/3
0.007
28/7
0.589
29/1
0.931
148/2
0.062
231/3
0.121
234/3
0.108
61/2
0.100
70/1-2
0.798
72/1
0.502
0.162
388/2
387
0.332
0.085
393/2
15/3
0.073
500/3
0.506
499/1
0.689
391/9
0.202
509/2
0.829 भाग 1 ]
3223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2) (1)
1.410 509/6
512/1
0.205 515
1.165 516/2
0.658 484
0.040 514/2
0.405
0.304 481/2, 482/2
480/3
0.680 517/1
1.044 517/2
1.048 394/2
0.090 87/1
0.530 96/2
0.045 99/1
0.486 110/1
0.243 114
0.320 120
0.620 124
0.647 128
0.142 368/2
0.500 115/2
0.141 122/2
0.384 123/5
0.578 126/2
0.247 136/2
0.251 137/2
0.563 139/3
0.235
0.118 368/3
1.364 67/1
0.142 68/2
0.862 103/3
0.210
0.016 104/2
106/3
0.097 140/3
0.173 85/2
0.344 86/2
0.365 100
0.133 101
0.113 95/1
0.243 95/3
0.615 88/1
0.505 30/4
0.049 93/4
0.200
(2)
(1)
28/3
1.430
28/6
0.305
0.789
29/2
1.376
28/2
28/5
0.365
27
0.534
20/2
2.601
0.800
18/3
20/1
0.678
17/1
0.271
0.650
18/1
20/3
0.530
1.047
18/4
20/4
0.300
78/2
0.454
78/3
0.373
0.134
78/5
78/6
0.121
78/7
0.202
0.405
78/8
0.443
78/9
78/10
0.429
78/11
0.421
0.534
78/12
374
0.081
16
0.174
17/2
0.101
18/2
1.215
20/5
0.125
171
0.040
172
0.427
0.729
198
224
0.352
225
0.202
62/2
0.150
147/2
0.070
0.200
232/2
233
0.324
0.158
237
0.031
208/3
226/3
0.081
208/2
0.134
0.077
226/2
0.007
45/1
61/1
0.083 3224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2) (1)
0.080 148/1
231/1
0.122 234/1
0.108 45/2
0.008 231/2
0.121 234/2
0.108 142/1
0.032 206
1.205
0.405 204/2
202
0.830 75
1.665 76
0.324 79
0.656 82
0.789 73
1.853
0.121 74
66/9
0.576 69/1
0.890
0.886 69/2
78/1
0.729 78/4
0.202 78/13
0.599 78/14
0.267 199
0.940 173
0.372
0.710 197
232/1
0.210
0.485 144/1
0.105 149/1
1.930 146
0.180
0.105 63/1
62/1
0.185 147/1
0.070 47
0.605 52
0.344 48/1
0.145
0.077 46/1
46/2
0.073 65/1
0.021
1.456 66/1
66/3
0.567 66/2
0.563 51/2
0.085 66/7
0.072
(2)
(1)
0.128
65/7
0.264
65/8
0.460
65/9
0.203
65/10
0.404
65/11
0.313
229/5-9
0.061
384/2
392
0.110
0.243
95/2
0.615
95/4
0.313
229/7-10
0.313
229/2-6
0.315
229/4-8
0.907
509/7
0.070
58
0.030
59/1
0.150
60
0.352
480/4
0.135
513/1
0.123
209/1
0.020
217/2
0.125
150
210/2
0.100
0.230
211/1
0.097
218
0.122
219/1
0.131
381/1
0.172
381/5
381/6
0.082
0.454
382/1
0.520
200/1
200/2
0.523
0.120
217/1
499/3
0.603
0.052
378/2
0.040
140/8
0.095
140/9
0.135
141/15
140/10
0.040
140/11
0.095
0.135
141/6
372/2
0.470
0.430
372/3
0.971
391/1
0.078
391/3 भाग 1 ]
3225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2)
(1)
391/7
0.162
512/2
0.809
514/1
0.809
512/3
0.809
514/3
0.809
0.516
509/4
509/9
0.263
509/11
0.293
509/13
0.324
0.517
509/8
509/10
0.263
0.293
509/12
509/14
0.324
88/3
0.203
0.057
149/2
174/2
0.081
14/1
0.020
209/2
0.100 योग 161.522
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 9456- प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम राजाखोह, प.ह.नं. 27, ब.नं. 503 , रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-31.266 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
239/1
0.462
0.410
239/2
0.500
241/1
0.520
241/2
0.352
363
0.284
383/4
0.080
383/1
0.100
384/1
0.405
383/2
0.080
384/2
0.295
385/1
0.500
383/3
383/5
0.284
0.296
385/2
0.081
395/5
0.060
397/1
0.218
397/2
401/1
0.963
401/3
0.121
403/1
0.121
401/2
0.429
0.162
402/1
0.202
396/5
0.202
401/4
0.850
403/2
0.405
403/3 3226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2) (1)
401/5
0.429 402/2
0.162 396/6
0.404 404/1
1.032 404/2
0.950 405/1
0.053 406/1
0.326 407/1
0.740 405/2
0.052 406/2
0.326 407/2
0.640 453/1
0.202 453/2
0.639 453/3
0.525 455/1
0.162 455/5
0.202 456
0.239
0.324 455/2
455/3
0.170
0.210 458/1
459/1
0.150 458/2
0.110 459/2
0.230 465/1
0.140 465/2
0.284 465/3
0.010 468
0.142 469
0.594
0.617 484/1
484/2
0.259 486
0.140
0.446 492/2
485
0.210 493
1.574 494
0.607
0.790 492/1
492/5
0.020
0.547 496
492/3
0.100 497/1
0.348 497/3
0.331 497/5
0.129
0.024 498/1
497/2
0.197 502/3
0.726
(2)
(1)
502/7
0.258
502/10
0.162
502/12
0.160
0.117
497/4
0.050
498/4
0.465
502/5
497/6
0.119
397/3
0.170
502/6
0.607
0.020
498/3
0.368
502/1
0.214
502/2
0.325
502/4
0.648
502/8
502/11
0.620
0.340
503
464/1
0.061
483
0.430
0.284
411/3
0.090
454/3
0.090
454/1
237/1
0.405
0.369
502/13
योग .. 31.266
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 9 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 45 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
(ग ) ग्राम- उदयपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.088 हेक्टर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
657
0.301
658
0.100
0.355
659
660
0.007
661
0.016
666
0.035
667
0.115
668
0.128
0.189
669
670
0.105
688/1
0.071
689/1
0.065
691
0.221
692
0.170
702/693
0.115
0.095
704/693
2.088
योग ..
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौडी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 46- अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम- नाहरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.822 हेक्टर ( निजी भूमि) .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
1237
0.080
0.010
1262
0.050
1263
0.175
1264
0.035
1295
0.188
1297
0.135
1316
0.064
1317
0.181
1318
0.160
1323
0.019
1324/2
0.129
1325
1328
0.084
0.150
1329
0.085
1330
0.150
1331
1296
0.127 योग .. 1.822
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
3228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 57- अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-गौरिहार
(ग) ग्राम- भानपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.144 हेक्टर ( निजी भूमि ) .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
674 695/1
योग .
0.102 0.042 0.144
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की रावपुर माइनर एवं लोधिनपुर माईनर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 10 नवम्बर 2010
प्र. क्र. 3 - अ-82-09-10- क्र. 8842- भूमिसंपादन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील - खाचरौद
(ग ) नगर/ ग्राम- बेडावन्या
( घ) लगभग क्षेत्रफल-11.83 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.52
103/1
0.05
105/1
105/2
0.09
0.11
262/1
0.23
261/2
0.02
131/1
0.03
132
0.04
131/2
0.06
131/3
0.20
131/4
241
0.10
0.02
242
0.02
246
0.04
247
0.03
216/1262
0.32
1145
0.20
1148
0.01
253
0.01
254/1
0.02
226
225
0.05
0.08
223
0.01
257
0.12
224
0.01
258
0.13
230
0.04
229
0.10
227
0.03
231
0.02
218
0.10
216
0.05
228
0.01
221
222
0.02
0.12
213 भाग 1 ]
3229
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2) (1)
189/1
0.01 191
0.19 1152/1
0.17 190/2
0.08 197
0.02 198
0.02 205
0.11
0.17 199
204
0.22 206
0.06 207
0.45
0.06 180
176
0.50 177
0.10 172
0.36 170
0.10 436
0.22 435
0.18 429
0.08 431
0.20
0.50 432
0.21 439
430
0.01 421/1
0.01 421/2
0.01 441
0.14 548
0.18 549
0.04 550
0.09 554
1.06 612/1
0.07 555
0.24 556
0.06
0.28 557
611
0.07
0.20 606/2
608
0.08 609
0.06 610
0.01 1044
0.40 1053/1
0.27 602
0.07 603
0.06
0.25 1114/1
1115/2
0.05 1113
0.21 1117/2
0.09 1149
0.20 1150
0.01 1151
0.05 1153
0.21 1154
0.06 1175
0.03
(2)
(1)
0.05
1176
0.02
1168
0.17
1152/2
11.83
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन- उन्हेल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू- लेन ( बी.ओ.टी ) सड़क निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभगीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ- 82-09-10- क्र. 8843- भूमिसंपादन -10. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील - खाचरौद
(ग) नगर/ ग्राम-लेकोडियाटांक
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.33 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
111
0.09
115
0.16
116
0.40
121
0.04
0.30
244
249/2
0.12
122
0.20
146
0.10
145
0.10
0.06
158
0.11
159
0.21
160
0.03
181
0.15
182
0.06
185
178
0.20 3230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2)
(1)
179
0.02
180
0.12
183
0.06
0.07
192/2
187
0.11
0.13
188
0.03
192/1
194
0.17
0.02
196
0.07
201
202
0.07
0.15
203/1
203/2
0.10
203/3
0.10
209
0.40
210
0.02
230
1.05
231/852/1
0.03
0.05
259/1
0.11
259/2
248/1
0.52
251
0.09
252
0.43
257/1
0.02
0.80
258
0.02
268
0.13
269
270
0.07
0.02
257/4
0.02
29
योग .. 7.33
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन-उन्हेल- नागदा- घिनोदा- जावरा टू- लेन ( बी.ओ.टी ) सड़क निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभगीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-09-10- क्र. 8844- भूमिसंपादन -10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला - उज्जैन
(ख) तहसील- खाचरौद
(ग ) नगर/ ग्राम- बिरयिाखेडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.57 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
2
0.20
0.04
319
0.08
3/1
0.03
4/1
0.05
3/3
0.10
4/2
0.07
5
0.05
7
0.02
16
0.05
25/4
19
0.02
0.02
20/1
0.09
25/1
0.25
20/2
0.11
21
0.02
22
0.05
23
0.11
24
0.21
25/2
0.05
25/3
0.05
28
62
0.13
0.04
34
0.03
35
0.10
361/2
45/1
0.02
0.10
46/1
0.06
318/2
0.12
317/1
0.15
58
0.11
61
317/6
0.18
0.03
317/2
318/1
0.06
46/2
0.01
0.03
320
0.03
321
0.02
360/584
0.07
361/1
0.07
364/2/1 3231
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 नवम्बर 2010
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.05
364/2/2
395
0.30
0.15
396
0.06
397
398
0.05
0.03
399
400
0.02
0.07
401/1
401/2
0.06
402
0.06
406
0.01
403
0.11
404
0.10
405
0.09
444/2
0.02
446/1
0.06
446/2
0.09
447
0.11
454
0.18
575/1
0.09
0.10
459
456
0.18
457
0.50
461
0.18
462
0.01
0.04
463
570
0.10
571
0.10
0.05
574/1
574/2
0.05
574/3
0.04
0.07
576/1
574/4
0.04
575/3
0.03
575/4
0.03
0.02
575/2
407/582
0.16
364/1
0.08
योग . 6.57
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हेल नागदा- घिनोदा-जावरा टू- लेन ( बी.ओ.टी ) सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभगीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-09-10- क्र. 8845- भूमिसंपादन- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- खाचरौद
(ग) नगर/ग्राम- घिनोदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.86 हेक्टर 700 वर्गफीट.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.03
1110
200 वर्गफीट 1112
250 s - f- 1112
250 s - f- 1112
1123
0.09
1133
0.03
0.17
1380
0.34
1389
0.01
1101/2
0.01
1101/1
0.01
1101/3
0.01
1101/4
0.02
1103
0.04
1104
0.01
1144
0.02
1145
0.01
1134
0.01
1135
0.01
1136
1137
0.02
0.01
1138
0.01
1139
0.01
1140 3232
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2010
(2)
(1)
0.03
1141
1142
0.01
1143
0.01
952
0.02
954/1
0.06
956/1
0.01
0.05
956/2
957
0.06
0.05
958/1
0.05
958/2
964/1
0.08
1145
200 s - f- 1145
300 s - f- 1146
0.03
0.03
1147
0.03
965
966
0.04
967/1
0.02
0.02
967/2
0.07
967/3
968
0.02
0.02
971
880/1
0.10
0.03
881
880/2
0.11
1732
0.03
0.12
1733
1739
0.40
1740
0.16
1741
0.10
1725/1
0.02
1725/3
0.04
445 s- f- 1109
0.04
1797
1800/1
0.09
0.03
1800/2
1150
350 s - f- 1150
योग 200 s - f- 2.86 + 700 (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन उन्हेल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू- लेन ( बी.ओ.टी ) सड़क निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभगीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ-82-09-10- क्र. 8846- भूमिसंपादन- 10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- खाचरौद
(ग) नगर/ ग्राम- उमरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.89 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
7
0.11
0.06
30
31
0.08
0.23
9/1
0.11
9/2
29
0.27
0.07
33
0.22
34
40
0.26
0.42
478
486
0.06 योग. 1.89
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- उज्जैन-उन्हेल-नागदा- घिनोदा- जावरा टू-लेन ( बी.ओ.टी ) सड़क निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभगीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड खाचरौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.