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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 26 November 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-11-26.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010-अग्रहायण 5, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-747- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर 2010 से 10 दिसम्बर 2010 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 नवम्बर 2010 एवं 11 , 12 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर की अवकाश की अवधि में श्री डी.पी. अहिरवार, आय.ए.एस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. अहिरवार, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2010.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-291 - आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस, उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 4 से 16 दिसम्बर 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 , 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओ . पी . रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री ओ. पी. रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ . पी. रावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-290 - आयएएस लीव- एक-5.-( 1 ) श्री एम. के. राय, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 24 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 18 अक्टूबर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. राय, की अवकाश अवधि में श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस. , वि.क.अ. सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सहकारिता , पशुपालन , मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम . के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एम. के. राय द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती आभा अस्थाना, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी .

[ भाग 1 (5 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-644 - आयएएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , अध्यक्ष- सह - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 , 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 6 नवम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-42 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस. , महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा , प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2010 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-795 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जॉन किंग्सली ए.आर. , आयएएस, कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 29 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2010 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री जॉन किंग्सली ए. आर. की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण , आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंग्सली ए. आर. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जॉन किंग्सली ए.आर. द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंग्सली ए.आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंग्सली ए.आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. ई . 5-476- आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में श्री मनोज झालानी , आयएएस , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4 ) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज झालानी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-854 - आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव , आयएएस , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 25 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2010 एवं 5 , 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 6 नवम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री आष्कृत तिवारी, राप्रसे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आष्कृत तिवारी , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-390- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं 3236

बाल विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2010 तक बारह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उसी क्रम में अब उन्हें दिनांक 16 अक्टूबर 2010 से दिनांक 30 अक्टूबर 2010 तक पन्द्रह दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी .

क्र. ई. 5-676 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस . , आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2010 तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री विश्वमोहन उपाध्याय की उक्त अवकाश अवधि में श्री अरूण कोचर, आयएएस, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-841 - आयएएस- लीव 5- एक.-( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस . , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 1 से 12 नवम्बर 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2010 एवं 13 , 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री आर.पी. भारती , अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. भारती, कलेक्टर जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

[ भाग 1 ( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. 5-802 - आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस . , अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 1 से 8 नवम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-496- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 30 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2010 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री अनिल कुमार जैन की अवकाश अवधि में श्री पी . के. दाश, आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. ( ट्रायफेक ) का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. ( ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार जैन द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. ( ट्रायफेक ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. दाश प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. ( ट्रायफेक ) के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-97- आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्रीमती रंजना चौधरी , आयएएस. , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल कोदिनांक 8 से 15 नवम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रंजना चौधरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती रंजना चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रंजना चौधरी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई . 5-835- आयएएस- लीव 5- एक.-( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 2 से 12 नवम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश की अवधि में श्री आशीष सक्सेना, अपर कलेक्टर , जिला अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष सक्सेना , कलेक्टर, जिला अनूपपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2010

क्र. ई. 1-295--2009-5- एक ( 1 ) श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे ( 1996 ) , संयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से वापस लेकर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें अपर आयुक्त, आदिवासी विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 2 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-381-2010-5 -एक, दिनांक 7 अक्टूबर , 2010 जिसके द्वारा श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे (2003) को संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश तथा अपर आयुक्त, आदिवासी विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया था , को एतद्वारा निरस्त करते हुए, श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे ( 2003 ) , परियोजना संचालक, आईसीडीएस ( महिला एवं बाल विकास ) तथा कार्यकारी संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग से वापस लेकर अब उनकी सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को संयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल से निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे ( 2003 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के असंवगीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उपर दर्शित नियमों की अनुसूची 2 बी में सम्मिलित उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

क्र. ई. 5-475 - आयएएस लीव 5- एक ( 1 ) श्री रजनीश वैश, आयएएस , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - सह - सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 1 से 10 नवम्बर 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . इस अवकाश के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - सह- 3238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. ई. 5-808 - आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 18 से 27 नवम्बर 2010 तक दस दिन का अजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 नवम्बर 2010 एवं 28 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री के. आर. जैन, अपर कलेक्टर, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. आर. जैन, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. ई - 5-498 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 , 19 दिसम्बर 2010 एवं 25 , 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

[ भाग 1 (2 ) श्री प्रमोद कुमार दास की अवकाश की अवधि में श्री शैलेन्द सिंह, आयएएस , आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रमोद कुमार दास द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्र. ई- 5-416 - आयएएस- लीव-5- एक-( 1 ) श्री के. सुरेश, आयएएस. , सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 27 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक, कुल नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 6 नवम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. ई- 5-844- आयएएस- लीव -5- एक ( 1 ) श्री ए. के. सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 3 से 14 सितम्बर 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

3239 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010 (3) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-818- आयएएस लीव 5 एक.-( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा दिनांक 4 से 15 अक्टूबर 2010 तक बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 11 से 21 अक्टूबर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 5-531 - आयएएस लीव 5- एक- ( 1 ) श्री एम. के. सिंह, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 6 अगस्त से 20 अगस्त 2010 तक, 15 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

(2) अवकाशकाल में श्री एम. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. ई. - 1-393-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1. डॉ. जे . टी. एक्का ( 1986 ) ,

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम , भोपाल.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आयुक्त-सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग .

प्रमुख सलाहकार,

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन 2. श्रीमती सलीना सिंह ( 1986) , प्रबंध संचालक,

स्पेशल एरिया डवलपमेंट राज्य योजना आयोग प्रकोष्ठ.

तथा

प्रबंध संचालक,

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार ) .

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार .

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. जे . टी. एक्का द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी , भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3240

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

[ भाग 1 ( 3 ) श्री राकेश श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1993 ) आयुक्त, जन सम्पर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4 ) उपरोक्तानुसार श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरुण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , संचालक, उद्यानिकी- सह- मिशन- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. ई. - 1-409-2010-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1. श्रीमती लवलीन कक्कड़ ( 1979 ) ,

प्रमुख सचिव,

नई दिल्ली.

मध्यप्रदेश शासन ,

महिला एवं बाल विकास विभाग.

2. श्री प्रवेश शर्मा ( 1982 ) ,

मध्यप्रदेश,

विशेष आयुक्त ( समन्वय )

नई दिल्ली.

मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली.

खाना-3 में अंकित पद (3)

असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

विशेष आयुक्त ( समन्वय ) ,

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश भवन,

आवासीय आयुक्त,

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए- 5-17-2010- एक- ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अवकाश अवधि

अ. क्रमांक (1)

(2)

कुल दिन (3) 1 9 से 13 अगस्त 2010 तक

पांच दिन अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. एफ-ए- 5-17-2010- एक-( 1 ).- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय ग्वालियर , खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अवकाश अवधि

अ. क्रमांक (1)

(2)

कुल दिन (3) 1 6 से 10 सितम्बर 2010 तक

पांच दिन अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

भाग 1 ]

3241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

सहकारिता विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. एफ- 1-19-2009- पन्द्रह 2 वरिष्ठ.- सहकारी निरीक्षक से अंकेक्षण अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, दिनांक 22 मार्च 2010 में श्री खुमान सिंह जमरा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के संबंध में निर्णय बंद लिफाफे में रखा गया था. बंद लिफाफा खोलने के उपरांत श्री जमरा को पदोन्नति के उपयुक्त पाये जाने से राज्य शासन, एतद्वारा श्री खुमान सिंह जमरा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक धार को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अंकेक्षण अधिकारी के पद पर वेतन वैण्ड पी.बी. - 2 रुपये 9300-34,800+ग्रेड-पे 4200 में पदोन्नत कर इंदौर पदस्थ किया जाता है .

2. मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-19-2009- पन्द्रह -2 , दिनांक 5 मई 2010 से पदोन्नत श्री नानूराम सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को पदोन्नत कर अंकेक्षण अधिकारी के पद पर मंदसौर पदस्थ किया गया है , उनकी उपस्थिति दिनांक से तथा उनके ऊपर श्री खुमान सिंह जमरा को वरिष्ठता प्रदान की जाती .

3. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज की गई है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि म. प्र. लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा म. प्र. लोक सेवा ( पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्व संज्ञान है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. एस. मरावी , अवर सचिव.

सार्वजनिक उपक्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-6-6-2005- चौवालीस . सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 7 जुलाई 2005 में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय आदेश क्रमांक 266- चौवालीस-84, दिनांक 2 मई 1984 द्वारा गठित चयन मंडल में अध्यक्ष के पद पर महानिदेशक प्रशासन अकादमी को पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्तिकी जाती है.

2. इन्हें शासन द्वारा दिये जाने वाले मानदेय व सुविधायें विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2005 अनुसार देय होगी . मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. एफ- 2-35-07- बारह-2.- मेसर्स पेसिफिक एक्सपोर्ट्स द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में आयरन ओर, मेंगनीज ओर, टाईटेनियम एवं वेनेडियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1101 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 551 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( 1 ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है: -

अक्षांश (2)

देक्षांश (3) बिन्दु (1)

खण्ड 1

80° 00' 00.00 " A

23° 30' 00.00 "

W

80° 18' 11.60 " 23° 40' 09.20 "

Z

80° 25' 06.20 " 23 ° 35 ' 38.80 "

80° 20 ' 40.00 " H

23° 33 ' 17.00 "

I

80° 19' 02.00 " 23° 36' 00.00 "

23° 25 ' 40.00 "

80 ° 00 ' 00.00 " J

खण्ड 2

X

23° 50 ' 55.20 "

80° 37' 28.20 " B

80° 39' 07.00 " 23° 51 ' 50.00 "

23° 41 ' 05.00 "

C

80° 45' 00.00 " Y

80° 36' 54.90 " 23° 38 ' 34.60 "

इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. एफ - 2-35-07 - बारह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 25 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. तोमर , उपसचिव.

3242

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

Bhopal , the 25th October 2010

No. F- 2-35-07 - XII - 2.-In exercise of rule 59 ( 1 ) ( a) of Mineral concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 551 Km² out of 1101 Km² in Jabalpur & Katni districts which was previously held by M/ s Pacific Exports , for the reconnaissance operations of iron ore , Manganese ore , Titanium & Vanadium Minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i) ( a) of the said rules . Details of the area as below:-

Point (1)

Latitude (2)

Longitude (3) BLOCK 1

A

23° 30' 00.00 "

80° 00 ' 00.00 " W

23° 40' 09.20 "

80° 18 ' 11.60 " Z

23° 35' 38.80 "

80° 25' 06.20 " H

23° 33 ' 17.00 "

80° 20 ' 40.00 " I

23° 36' 00.00 "

80° 19 ' 02.00 " 23 ° 25 ' 40.00 "

J

80° 00' 00.00 " BLOCK 2

X

23° 50' 55.20 "

80° 37 ' 28.20 " B

23 ° 51 ' 50.00 "

80° 39 ' 07.00 " C

23° 41 ' 05.00 "

80° 45 ' 00.00 " Y

23 ° 38' 34.60 "

80° 36' 54.90 " The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 -A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ- 3-73-2010 - दो ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा ( पुस्तिकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

1 .

सहायक संचालक श्री घनश्याम सिरसाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. एफ- 10-28-2010- तेईस - योआसां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 ( ग ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगमी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है.

जिला योजना समिति (2) क्र. अशासकीय सदस्यों के नाम (1) (2)

1

नरसिंहपुर श्री उत्तमचंद जी लूनावत

2 श्री हेमन्त खण्डेलवाल

बैतूल 3 श्री रमेश मिश्रा

बैतूल

राजगढ़ 4 श्री रघुनंदन शर्मा

5 श्री रोडमल नागर

राजगढ़

ग्वालियर 6 श्री अरूण कुलश्रेष्ठ

ग्वालियर 7 श्री भारत सिंह कुशवाह

8 श्री जगत नारायण जोशी

इन्दौर

इन्दौर 9 श्रीमती अंजु माखीजा

बालाघाट 10 श्रीमती रेखा बिसेन

11 श्री सत्यनारायण अग्रवाल

बालाघाट

छिन्दवाड़ा 12 पं. रमेश दुबे

छिन्दवाड़ा 13 श्री कन्हईराम रघुवंशी

सिवनी 14 श्री सुजीत जैन

सिवनी 15 डॉ. ढालसिंह बिसेन

सतना 16 पंडित सुधाकर चतुर्वेदी

सतना 17 श्री हर्ष नारायण सिंह

18 श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला छतरपुर

छतरपुर 19 श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक

सागर 20 श्री निहालचन्द जैन

सागर 21 श्री बुन्देल सिंह ठाकुर

देवास 22 श्री फूलसिंह चावड़ा भाग 1 ]

3243

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

(1)

(2)

(2)

देवास 23 श्री विक्रम सिंह

रतलाम 24 श्री बजरंग पुरोहित

रतलाम 25 श्री ईश्वर पाटीदार

26 डा. मोहन यादव

उज्जैन

उज्जैन 27 श्री जगदीश अग्रवाल

28 श्री मेहरबान सिंह रावत

मुरैना

मुरैना 29 श्री पातीराम गुप्ता

30 श्री रणवीर सिंह रावत

शिवपुरी

शिवपुरी 31 श्री शिवचरण कुशवाह

32 श्री राजेश यादव

मंदसौर

जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विधि और कार्य विभाग विभाग भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2010

फा. क्र. 1 ( अ ) -3-03 - इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यकाल में 24 अक्टूबर 2010 से 23 अक्टूबर 2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:-

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

क्रमांक अधिवक्ता का नाम

पद

पारिश्रमिक प्रतिमाह (1)

(2)

(3)

(4) 1 श्री वेंक्टेश प्रसाद पाण्डे

17,000

उप शास. अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता-01- वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र . 1 ( अ ) -3-03 - इक्कीस ब ( दो ) . - राज्य शासन महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में श्री जयदीप सिंह, अधिवक्ता को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर समन्वय से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये नियुक्त करता है . उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:-

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

क्रमांक अधिवक्ता का नाम

पद

पारिश्रमिक प्रतिमाह

(3)

(4) (1)

(2)

1

श्री जयदीप सिंह

17,000

उप शास . अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2010

फा. क्र. 1 ( बी ) -25-2004- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2004 के द्वारा श्री विक्रमसिंह सिकरवार, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, उज्जैन को नियुक्त किया था.

श्री विक्रमसिंह सिकरवार, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष से अधिक हो चुकी होने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से पद मुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. सह. अधि- 10 - स्था. 369. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक, में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .

2. तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से दिनांक 26 दिसम्बर 2010 तक, शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.

3244

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र. क्यू. - भू-अर्जन-1-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 की

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नम्बर

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6) करैरा

5

0.52

धवारा

सिंध परियोजना द्वितीय चरण शिवपुरी

कार्यपालन यंत्री,

0.85

सिंध परियोजना

9

0.77

10

दायीं तट नहर

के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय नहर का निर्माण कार्य बावत्.

12

0.54

संभाग नरवर

13

0.06

जिला शिवपुरी

0.02

23

म. प्र.

24

0.40

25

0.36

174

0.50

0.32

175

176

0.08

179

0.04

0.25

180/1

180/2

0.58

182/1

0.38

182/2

0.35

183

0.01

0.06

190

191

0.03

192

0.21

0.52

193

194

0.12

योग

6.97

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

3245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-2-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) करैरा

जयनगर

517

0.21 शिवपुरी

518

0.04

521

0.36

522

0.25

523

0.11

555/1

0.07

555/2/1 0.24

555/2/2 0.17

555/2/3

0.27

555/2/4 0.03

555/2/5 0.35

556

0.25

557

0.01

577

0.10

551

0.31

578

0.02

580

0.13

582

0.06

603

0.04

614

0.50

615

0.09

618

0.02

619

0.04

636

0.18

637

0.26

0.06

639

640

0.04

641

0.36

643

0.31

0.37

644

0.23

645

646/2/11 0.40

646/2/12 0.10

646/2/19 0.04

646/2/20 0.25

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी म. प्र .

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय नहर के बरूआ पिकअप वियर पर 1 मीटर ऊंचाई के ऑटोमेटिक (गोड़बोले टाईप ) गेट लगाने से प्रभावित डूब क्षेत्र बावत्.

3246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

646/2/21 0.24

646/2/22 0.39

646/2/23 0.34

646/2/24 0.16

646/2/25 0.26

646/2/26 0.47

654

0.15

655

0.73

0.80

657

659

0.47

0.12

660/1

660/2

0.04

0.80

695/1

695/2

0.26

0.28

696

697

0.31

0.01

698

701

0.02

515

0.05

524

0.06

525

0.02

12.25

योग .

(5)

(6)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-3-10-11-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

0.12 करैरा

146/4

सिलानगर

शिवपुरी

147

0.07

1.24

148

149/1

0.73

2.16

योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

सिंध परियोजना

दांयीं तट नहर

जिला शिवपुरी

संभाग नरवर म. प्र .

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय नहर के बरूआ पिकअप वियर पर 1 मीटर ऊंचाई के ऑटोमेटिक (गोड़बोले टाईप ) गेट लगाने से प्रभावित डूब क्षेत्र बावत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-4-10-11-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]

3247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

खसरा नम्बर

अनुसूची

धारा 4 की

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे . में)

(1)

(2)

(3)

(4) करैरा

1

दिदावली

शिवपुरी

2

3

4/2/4

157

158

159

161

161/1146

162/1

162/2

164

165

166

167

168

170

174/2

योग .

(6) (5)

0.20

0.87

0.26

0.68

0.04

0.22

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय नहर के बरूआ पिकअप वियर पर 1 मीटर ऊंचाई के ऑटोमेटिक (गोड़बोले टाईप ) गेट लगाने से प्रभावित डूब क्षेत्र बावत्.

0.35

0.17

0.22

0.26

0.13

0.18

1.04

0.20

0.09

0.01

0.03

0.90

5.85

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 1 नवम्बर 2010

पत्र. क्र. 2517- भू- अ.अ. 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

(1)

तहसील/ ताल्लुका (2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

जबेरा बगलवारा

दमोह

3.06 योग : 3.06 ( 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कुसमी जलाशय के स्पिल , एप्रोच चैनल तथा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वे. संभाग हटा जिला दमोह.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) एवं कार्यपालन यंत्री , पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला- दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.पी.सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 7- अ- 82-09-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ खसरा नं.

धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

कुल रकबा

तहसील ताल्लुका

अर्जित रकबा (एकड़ में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) 184/2

1.00

0.36

बाड़ी ईटखेड़ी

रायसेन

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली

चार्मशिला उच्च स्त. पुल पहुंच मार्ग ( 2 ) भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन के कार्यालय बरेली में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 06- अ-82 - वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(2)

(6)

(4)

(5)

(1) पन्ना

पन्ना

निजी 22.18 एवं .

(3) सहपुरा

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

झाली बाँध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

शासकीय भूमि रकबा 2.50 कुल रकबा 24.68

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

3249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 09- अ- 82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(4) पन्ना (1)

पन्ना

(3) लुहरहाई निजी 6.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 कुल रकबा 7.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

(6) झाली बाँध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना

(2) पन्ना

(3) सिलधरा

(4) निजी 57.51 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.65 कुल रकबा 59.16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

(6) झाली बाँध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 012 - अ- 82- वर्ष 2009-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना

(2) पन्ना

(3) जरूआखेड़ा

(4) निजी 16.92 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.51 कुल रकबा 17.43

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

(6) झाली बाँध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 017 - अ- 82- वर्ष 2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6) (1) पन्ना

(3) किसनपाटन

(2) रैपुरा

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं नहर निर्माण कार्य.

(4) निजी 35.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 कुल रकबा 36.50

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 018 - अ-82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6) (1) पन्ना

(2) अजयगढ़

(3) भापतपुर

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

सब्दुआ बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(4) निजी 16.36 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.21 कुल रकबा 16.57

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 019 - अ- 82 - वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4)

(6)

(5)

(1) पन्ना

(3) झिन्ना

(2) अजयगढ़

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

सब्दुआ बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

निजी 17.11 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.80 कुल रकबा 17.91

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 021 - अ-82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके भाग 1 ]

3251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) पन्ना

(2) रैपुरा

(3) बघवार खुर्द निजी 12.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 कुल रकबा 13.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

खोरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 022 - अ- 82 - वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) पन्ना

(3) बघवार कलां

(2) रैपुरा

निजी 4.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.00 कुल रकबा 9.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

खोरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 023 - अ- 82- वर्ष 2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (1) पन्ना

(2) रैपुरा

(3) रानीपुरा निजी 4.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 कुल रकबा 4.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.

खोरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3252

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 17 जून 2010

प्र. क्र. 5 - अ 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग) नगर/ग्राम- गुर्री

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.604 हेक्टर.

फार्म एक ( 3 )

हर्सी उच्चस्तरीय मुख्य नहर RD 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर सर्वे क्र.

रिमार्क सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)

नहर में आने क्षेत्र का रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4) 507

0.31

0.29

508

0.74

0.014

514

0.21

0.21

सम्पूर्ण 515

0.270

0.22

519

0.420

0.30

1.30

504

0.26

522

0.160

0.11

523

0.13

0.180

511/3

3.04

0.45

524

0.20

0.590

0.700

511/4

0.110

525

0.450

0.37

531

0.310

0.20

528

0.330

0.33

527

0.240

0.18

526

0.080

0.08

477

0.630

0.02

(1)

(2)

(3)

(4)

0.30

505

1.28

0.13

0.130

467

सम्पूर्ण 469

0.330

0.30

466

0.24

0.290

0.29

1.090

464

463

0.09

0.100

538

0.630

0.32

0.100

0.100

539

सम्पूर्ण 1181

0.100

0.620

542/1

0.22

0.21

540

0.350

0.32

1180

0.05

0.150

1.350

1176

0.14

0.330

541

0.29

ट्यूवबैल 0.08

532

0.01

0.360

1172/1

0.36

1.780

1173/1

0.87

0.120

1171

0.12

0.130

1168

0.03

0.52

1162

0.680

0.420

0.42

1163/1

0.100

0.08

1163/2

1160

0.780

0.05

0.12

0.72

1159/1

1155

0.090

0.05

1157/1

0.55

0.04

0.520

0.28

1164

1158

0.500

0.03

0.050

985

0.05

1156

0.11

0.110

0.250

1153

0.12

1.450

1139

0.40

0.400

1140

0.20

1172/2

0.04

0.07

0.05

1159/2

0.02

1157/2

0.450

1154

0.30

1138

0.59

1.780

0.680

0.15

1115/3

1.260

0.45

1115/5

0.200

982

0.14

0.180

983

0.16

0.150

0.11

984

0.18

1115/4

0.08

0.16

0.170

986

0.19

0.650

987

1060

0.11

0.110

1059

0.240

0.24 भाग 1 ]

3253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(2)

(1)

(3)

(4) 0.210

0.04

991

0.630

1055

0.32

1048

0.140

0.09

0.100

1047

0.08

1015

0.060

0.03

1046

0.180

0.18

सम्पूर्ण 1045

0.300

0.300

सम्पूर्ण 0.250

1044

0.21

1043

0.260

0.080

1026

0.330

0.20

1025

0.280

0.28

सम्पूर्ण 0.300

1024

0.300

सम्पूर्ण 0.190

1023

0.18

1022

0.400

0.05

1042

0.400

0.03

518

0.420

0.210

15.604

कुलयोग .. 36.25

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जासकता है .

ग्वालियर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 01 - अ 82-06-07- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील - डबरा

(ग) नगर/ ग्राम- बांसी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.35 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

44

0.53

52

0.07

53

0.020

0.64

61

(2)

(1)

0.54

62

88

0.19

0.02

87

0.03

89

90

0.021

0.33

92

0.21

94/1

0.30

98

0.08

99

योग .. 3.35

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध रमौआ लिंक नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 10 अ- 82- वर्ष 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- पटेरा

(ग ) नगर/ग्राम- सारंगपुरा , बेलखेडी पटेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.95 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-सांरगपुरा

0.18

637/5

627 में से

1.11 3254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(2) (1)

628/1

0.11 629/1

0.24 628/2

0.12 629/2

0.25 628/3

0.12 629/3

0.24

0.40 631

632/4

0.10 632/1

0.50 632/2

0.50 632/3

0.15 633/2

0.35

0.12 637/1

0.12 637/2

0.11 637/3

637/4

0.09 637/6

0.08

0.25 638/1

638/2

0.17 638/3

0.17 638/4

0.16 638/5

0.25 622में से

0.30 623 में से

0.45 630

0.31 633/1

0.20 639 में से

7.80 634

1.11 635 में से

2.35 636 में से

0.62

योग .. 19.03

ग्राम-बेलखेड़ी 162/1 में से

0.72 162/2में से

0.77 163

0.16 164

0.64 165/1

0.09 172/2

0.77 165/2

0.09 172/3

0.77 165/3

0.09 165/4

0.09 165/5

0.09 172/1

1.00 177 में से

0.20 166/1

0.13

(2)

(1)

0.76

169/1

169/2

0.70

166/2

0.08

0.08

166/3

166/4

0.03

166/5

0.03

166/6

0.03

166/7

0.03

166/8

0.03

167

2.17

173

0.40

168

0.84

170

0.32

0.47

179 में से

174

0.18

0.51

175/3

1.01

175/4

1.36

175/5

176/1-6

0.35

0.15

178में से

15.14

बेलखेडी ग्राम योग

171 शासकीय भूमि का कुल योग 0.78

15.92

बेलखेड़ी ग्राम का कुल योग ..

19.03

सारंगपुरा ग्राम का कुलयोग ..

34.95

महायोग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- सारंगपुरा जलाशय योजना एवं नहर में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वे संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है .

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

दमोह, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. क- भू.अ.अ.-2010. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित पूर्व संपत्ति की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये भाग 1 ]

3255

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पथरिया

(ग) नगर/ग्राम- नंदरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.98 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा नम्बर (हेक्टर में ) (1)

(2) 25में से

0.88 28 में से

0.20 29

0.12 76 में से

0.06 83में से

0.02

1.20 90/1 में से

31/1 मेंसे

0.80 75/1

0.68 31/2में से

0.90 32

1.23 34में से

0.05 70में से

0.54 95

0.62 35/3 में से

0.24 72/1

0.71 72/2

0.81 73

0.28 74

0.92 75/2में से

0.85 77 में से

0.19 84/1 में से

0.37 84/2

0.60 86

0.40 98

3.15 88/1 में से

0.09 88/2में से

0.09 88/3में से

0.55 90/2

1.21 90/3में से

0.73 92में से

1.07 93/1

0.32 93/3में से

0.26 93/2में से

0.99 93/4

0.32 93/5 में से

0.06 96/1 में से

0.71 103/1

0.09 96/2

1.56 36/2में से

0:13 96/3

0.31 96/4

1.20 (1)

(2)

97

0.72

43में से

0.22

85

0.46

1.04

100

102

0.79

105/1

0.28

105/4 में से

0.19

105/2

0.55

105/3 में से

0.76

33में से

3.25

0.23

38में से

36/1 में से

0.59

36/4 में से

0.62

0.49

103/3

0.40

103/2

36/3 में से

0.19

36.29

योग (वांध क्षेत्र)

0.17

127में से

0.10

147 में से

146 में से

0.18

163 में से

0.10

0.14

164 में से

165/2में से

0.06

170/2में से

0.16

170/1 में से

0.13

177 में से

0.06

207 में से

0.14

205 में से

0.03

0.09

204में से

0.06

201/1 में से

0.31

148/15 में से

0.04

148/9 में से

0.04

148/13 में से

129 में से

0.54

125 में से

0.09

200में से

0.02

443 में से

0.06

445 में से

0.07

462/2में से

0.04

461 में से

0.06

योग (नहर क्षेत्र ) 2.69

कुल योग 38.98

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चौपरा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, दमोह के कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. 3098 - भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. /अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- पंथबोराली

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टर ( निजी भूमि) .

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

528

0.08

535

0.03

537

0.01

538

0.06 योग . 0.18

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की पंथबोराली माईनर निर्माण होने से ग्राम पंथबोराली का कुल रकबा निजी भूमि 0.18 हेक्टेयर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. 01 - अ-82-2009-10- भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

[भाग 1 ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क ) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) नगर/ग्राम-निसरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.95 वर्गमीटर.

रकबा

सर्वे क्रमांक

(वर्गमीटर में )

(1)

(2)

180

64.95 योग .. 64.95

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्य प्रोजेक्ट ) के डूब प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 2 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया भाग 1 ]

3257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- इछावर

(ग) नगर/ग्राम- कालापीपल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.785 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

123

0.203

270/2ख/1 में से

0.024

0.101

271, 272 में से

277 में से

0.223

280में से

0.024

284/2में से

0.340

0.121

289, 290 में से

0.186

291 , 292 , 293 , 294,

295, 296 297 में से

298 में से

0.219

299 में से

0.061

524/94

0.283

योग .. 1.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कालापीपल तालाब के वेस्टीवेयर डूब एवं नहर के निर्माण हेतु अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , इछावर में किया सकता है .

प्र. क्र. 4 - अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- इछावर

(ग ) नगर/ ग्राम- झरखेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.784 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.178

12/1, 12/2 में से

0.029

13में से

0.130

31 में से

32में से

0.024

34/1 में से

0.077

0.065

34/2में से

0.210

34/3में से

35/3में से

0.049

41/6 में से

0.012

42में से

0.012

43/1/1 में से

0.093

43/2में से

0.081

271/2

0.291

0.627

272में से

273

0.178

0.267

274/1

274/2में से

0.113

0.032

276

277

0.368

293/2/2 में से

0.227

297/2में से

0.385

0.134

298/2में से

311/12में से

0.121

312/13 में से

0.081

योग .. 3.784

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झरखेडा तालाब कि डूब एवं नहर के निर्माण हेतु अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 3258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- इछावर

( ग) नगर/ ग्राम- बौरदी कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.107 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

339/2में से

3.035

339/3 में से

1.242

339/4 में से

0.830

योग .. 5.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बौरदी कलां तालाब के निर्माण हेतु अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है .

प्र. क्र. 9- अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- इछावर

(ग ) नगर/ग्राम- सुआखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.175 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

1.793

5, 6/1

0.741

5, 6/2में से

(2)

(1)

0.137

5, 6/3 में से

0.073

5, 6/4 में से

7/1 में से

0.425

0.271

7/4में से

0.121

8/8 में से

8/9में से

0.032

20/1 में से

0.105

20/2में से

0.016

21/1 में से

0.461

योग .. 4.175

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बौरदी कलां तालाब के निर्माण हेतु अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. 1764- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक- 555-05- कोर्ट -10 , इन्दौर, दिनांक 5 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17(4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर भाग 1 ]

3259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(ग) ग्राम का नाम- कुण्डा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.930 हे . निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर

विवरण

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3) 24/2

0.041

0.048

नीम-2 29/2, 30

31

0.809

नाम-1 32/ 1 /1 ख

0.032

योग .. 0.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/ म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1765- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक- 593-05- कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 25 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4) की अर्जेन्सीक्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम का नाम-निमगुल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हे . निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर

विवरण

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3) 56

0.081

किराये से पियत

0.028

60/2

नीम-2 69

0.024

मकान कच्चा -1 ,

मीठा नीम-1 , सीताफल पौधा-2, सुरजना पौधा -1 योग .. 0.133

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1766 - भू- अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक- 592-05- कोर्ट-10 , इन्दौर , दिनांक 25 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम का नाम- ससाबरड़ 3260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.924 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर

विवरण

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3) 7

0.041

11

0.113

इमली-1 15

0.024

नीम-1 16

0.032

17/2क

0.044

नीम-1 26

0.477

नीम-11 , इमली-1 42

0.001

51

0.012

नीम-1 54

0.040

मकान-1 59

0.008

इमली-1 63

0.004

मकान-1 65

0.020

इमली -1 68

0.020

99/1

0.040

नीम-1 , सिंचाई सर्वे नं. 99/2के कुएं से.

0.040

99/2

101/1

0.008

योग .. 0.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1767- भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक- 593-05- कोर्ट -10 , इन्दौर, दिनांक

[भाग 1 25 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित

संरचनाएं .

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम का नाम- चिराखान

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर

विवरण

डूब का रकबा (हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

54

0.081

नीम-3,

नीम पौधा-1 .

85

0.129

86/1

0.024

86/2

0.049

0.097

86/3

86/4

0.049

0.081

89

योग .. 0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन , 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन , 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1768 - भू-अर्जन-10 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त , इन्दौर भाग 1 ]

3261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक- 605-05- कोर्ट-10, इन्दौर , दिनांक 27 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17(4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

( ग ) ग्राम का नाम - फतेहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.427 हे . निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर

विवरण

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3) 1 पैकी

0.110

2पैकी

0.170

52/92पैकी

0.032

बबूल -2 54पैकी

0.100

57 पैकी

0.170

60/2पैकी

0.143

60/3पैकी

0.142

61 पैकी

0.440

62पैकी

0.120

योग .. 1.427

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन , 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1769 - भू- अर्जन-10 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक- 565-05- कोर्ट -10 , इन्दौर, दिनांक 10 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1 ) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम का नाम-खैगांव

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हे . निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर

विवरण डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

109

0.275

110

चेतराम पिता बाबू, कड़वा पिता मांगीलाल अमरसिंह पिता बाबू, बालू पिता नत्थू कीपाईपलाईन -3 इंच की उनके खेतों में गई है तथा 10 हा.पा. की मोटर रखी है. नीम पौधा-1

0.175 योग .. 0.450

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन , 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1770 - भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-605-05- कोर्ट -10 , इन्दौर, दिनांक 3262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

27 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम का नाम-पिटामली

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.721 हे. निजी कृषि भूमि खसरा नम्बर

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

82/6

0.701

208

0.020

योग .. 0.721

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र.क्र. 001- अ 82 - वर्ष 2010-2011 .. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

[भाग 1 (ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- गिरवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.65 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

673

0.10

निजी भूमि

0.42

610

निजी भूमि 612

0.48

निजी भूमि 613/1

0.06

निजी भूमि

0.09

613/2

निजी भूमि 613/3

0.21

निजी भूमि 614

0.38

निजी भूमि 615

0.31

निजी भूमि

0.20

616

निजी भूमि 617

0.42

निजी भूमि 618

0.20

निजी भूमि

0.37

619

निजी भूमि 620

0.18

निजी भूमि 621

0.41

निजी भूमि 622

0.48

निजी भूमि

0.34

623

निजी भूमि 624

0.35

निजी भूमि 625

0.32

निजी भूमि 626

0.29

निजी भूमि 627

0.88

निजी भूमि 630

0.62

निजी भूमि

0.61

631

निजी भूमि

0.60

659

निजी भूमि

1.85

656

निजी भूमि

0.47

660

निजी भूमि

0.35

661

निजी भूमि 662/1

0.42

निजी भूमि 662/2

0.43

निजी भूमि 663

1.57

निजी भूमि 664

0.46

निजी भूमि 665

0.46

निजी भूमि 666

0.33

निजी भूमि 667

0.45

निजी भूमि

0.10

668

निजी भूमि 669

0.29

निजी भूमि 670

0.41

निजी भूमि

0.34

निजी भूमि 671 जुज

0.10

निजी भूमि 674जुज

0.01

निजी भूमि 675जुज भाग 1 ]

3263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

(1)

(3)

(2)

0.04

676 जुज

निजी भूमि

0.05

702जुज

निजी भूमि

0.05

705 जुज

निजी भूमि 704/1559

0.08

निजी भूमि

0.05

706जुज

निजी भूमि

0.13

707 जुज

निजी भूमि

0.26

708 जुज

निजी भूमि

0.20

712जुज

निजी भूमि

0.05

713जुज

निजी भूमि

0.15

714जुज

निजी भूमि

0.03

715/1 जुज

निजी भूमि

0.05

776/1 जुज

निजी भूमि

0.05

776/2जुज

निजी भूमि

0.04

1246 जुज

निजी भूमि

0.03

1245 जुज

निजी भूमि 1247

0.03

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 1248 जुज

0.07

1249 जुज

निजी भूमि 1251

0.05

निजी भूमि 1252

0.05

निजी भूमि 1253

0.16

निजी भूमि 1254

0.10

निजी भूमि 1255

0.10

निजी भूमि

0.15

1256 जुज

निजी भूमि

0.08

1257/ 2 जुज

निजी भूमि

0.13

1259 जुज

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि 1260 जुज

0.08

1262जुज

निजी भूमि

0.08

1264 जुज

निजी भूमि 1265

0.26

निजी भूमि 1266

0.30

निजी भूमि 1267

0.35

निजी भूमि 1268

0.81

निजी भूमि 1269

0.26

निजी भूमि 1270

0.24

निजी भूमि 1271

0.21

निजी भूमि

0.11

1272जुज

निजी भूमि

0.15

711 जुज

निजी भूमि

0.15

733 जुज

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि 734जुज

0.20

735/1 जुज

निजी भूमि

0.13

निजी भूमि 735/2जुज

736

0.07

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.10

781 जुज

निजी भूमि 783

0.04

निजी भूमि

0.05

796 जुज

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि 797 जुज

0.20

798 जुज

निजी भूमि

0.05

803जुज

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि 809जुज

0.07

810/1 जुज

निजी भूमि

0.07

1219जुज

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 1220 जुज

0.10

1221 जुज

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि 1215 जुज

0.08

1213 जुज

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि 1207 जुज

0.08

निजी भूमि 1206 जुज

0.06

1208जुज

निजी भूमि

0.15

1198/1 जुज

निजी भूमि

0.05

1198/3जुज

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि 1070जुज

0.28

निजी भूमि 1088 जुज

850

0.05

निजी भूमि

0.09

851

निजी भूमि

0.08

852जुज

निजी भूमि

0.06

853जुज

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 856 जुज

0.05

निजी भूमि 1218 जुज

योग 24.65

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- गिरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में किया जा सकता है.

1

प्र.क्र. 002 - अ 82 - वर्ष 2010-2011.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसुची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना 3264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम- नांदन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.51 हेक्टर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 934/2

1.00

निजी भूमि 934/3

0.74

निजी भूमि 934/4

0.91

निजी भूमि 934/5

1.00

निजी भूमि 934/6

0.19

निजी भूमि 934/7

0.47

निजी भूमि 934/8

0.34

निजी भूमि 934/10

1.00

निजी भूमि 934/11

1.00

निजी भूमि 934

0.31

निजी भूमि 890

0.05

निजी भूमि 891

0.15

निजी भूमि 892

0.36

निजी भूमि 870

0.06

निजी भूमि 877

0.10

निजी भूमि 884

0.11

निजी भूमि

0.32

936

निजी भूमि 937

0.32

निजी भूमि 938

0.69

निजी भूमि 943/2

0.10

निजी भूमि 939

0.21

निजी भूमि 942

0.29

निजी भूमि 950

0.09

निजी भूमि 940

0.27

निजी भूमि 941

0.21

निजी भूमि 944

0.24

निजी भूमि 968

0.20

निजी भूमि 845

0.09

निजी भूमि 846

0.09

निजी भूमि 993

0.03

निजी भूमि 945

1.00

निजी भूमि 946

0.08

निजी भूमि 957

0.35

निजी भूमि 959

0.19

निजी भूमि 947

0.19

निजी भूमि 948

0.84

निजी भूमि 949

0.20

निजी भूमि 998

0.04

निजी भूमि 954

0.10

निजी भूमि 955

0.10

निजी भूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 956

0.12

निजी भूमि

0.10

966

निजी भूमि 964

0.27

निजी भूमि 999

0.08

निजी भूमि

0.35

958

निजी भूमि

0.22

848

निजी भूमि 854

0.03

निजी भूमि

0.12

991

निजी भूमि 960

0.15

निजी भूमि 962

0.15

निजी भूमि 961

0.08

निजी भूमि 964/1

0.14

निजी भूमि

0.08

964/2

निजी भूमि

0.06

965

निजी भूमि 963

0.05

निजी भूमि 969

0.05

निजी भूमि

0.16

872

निजी भूमि

0.10

970

निजी भूमि

0.17

887

निजी भूमि

0.17

888

निजी भूमि

0.12

889

निजी भूमि

0.10

895

निजी भूमि

0.20

893

निजी भूमि 844

0.07

निजी भूमि

0.05

862

निजी भूमि

0.08

863

निजी भूमि 869

0.14

निजी भूमि 866

0.22

निजी भूमि 867

0.16

निजी भूमि 868

0.09

निजी भूमि 871

0.12

निजी भूमि 873

0.08

निजी भूमि 874

0.09

निजी भूमि

0.04

876

निजी भूमि 882

0.13

निजी भूमि 883

0.11

निजी भूमि 875

0.13

निजी भूमि

0.04

990

निजी भूमि 879

0.06

निजी भूमि 880

0.28

निजी भूमि 881

0.24

निजी भूमि 997

0.10

निजी भूमि 865

0.05

निजी भूमि 967

0.16

निजी भूमि 1424

0.25

निजी भूमि 1425

0.10

निजी भूमि भाग 1 ]

3265

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 1426/1

0.36

निजी भूमि 895

0.06

निजी भूमि 894

0.08

निजी भूमि

0.07

893

निजी भूमि

0.06

910

निजी भूमि 909

0.09

निजी भूमि 912

0.10

निजी भूमि

0.10

908

निजी भूमि

0.06

906

निजी भूमि 905

0.05

निजी भूमि 746/3

0.25

निजी भूमि 748

0.06

निजी भूमि 747

0.09

निजी भूमि

0.09

760

निजी भूमि 742

0.12

निजी भूमि 618

0.07

निजी भूमि 619

0.05

निजी भूमि

0.06

628

निजी भूमि 629

0.14

निजी भूमि 625

0.11

निजी भूमि 624

0.01

निजी भूमि 626

0.04

निजी भूमि 605/2

0.10

निजी भूमि 605/1

0.05

निजी भूमि 603

0.15

निजी भूमि 602

0.01

निजी भूमि 589

0.04

निजी भूमि 592

0.08

निजी भूमि 593

0.07

निजी भूमि योग .. 22.51

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मंगला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 38- अ-82-09-10..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - चंदला

(ग) ग्राम- सिमरिया

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 1.568 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.021

82

83

0.005

0.053

98/1/2

158

0.044

159/1/1

0.210

171

0.115

174

0.095

175

0.038

0.038

176

177

0.062

0.060

179

0.062

188

189

0.093

190

0.085

191

0.188

193

0.194

0.205

194

योग .. 1.568

( 2 ) बरियारपुर बायीं नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु सर्वाजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) लौंडी में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3266

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. 1779 - भू- अर्जन -2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4) (2)

(3)

खरगोन भीकनगांव

4.700

पचम्बा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.

जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 22 नवम्बर 2010

संशोधन

क्र. 1833 - भू- अर्जन-2010 .- ग्राम आभापुरी नानकौड़ी तहसील झिरन्या जिला खरगोन मध्यप्रदेश की भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का " मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 " दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के पृष्ठ क्रमांक 3060 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसमें निम्नानुसार संशोधित प्रविष्ठि को पढ़ा जावें:-

त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठि

खसरा नम्बर

रकबा हेक्टर (1)

232/1

(2) 0.85 शेष प्रकाशित उ‌द्घोषणा यथावत् रहेगी.

संशोधित सही प्रविष्ठि

रकबा हेक्टर खसरा नम्बर

(1)

(2)

232/1

0.085

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3267 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 नवम्बर 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 3359- भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6) खण्डवा

कटार

(4) 1.29

पुनासा

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्यों . लिमि. , मण्डलेश्वर.

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट. - भूमि का नक्शा प्लान ( 1 ) कलेक्टर जिला खण्डवा, ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल-2 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मं. , मण्डलेश्वर, (4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्यों. लिमि. , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

( ग) ग्राम- बगासपुर, सेमरीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 08.61 एकड़.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खसरा नम्बर

रायसेन, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

अर्जित रकबा (एकड़ में ) (3)

(1)

कुल रकबा (एकड़ में) (2)

3/2 3/1

बगासपुर 8.00 5.00

0.32 0.44

0.76

योग .. 13.00

सेमरीखुर्द

2/1

16.50

1.10 प्र. क्र. 5 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि घाट पिपलिया जलाशय की नहर निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

2/2

16.50

0.68

2/3

7.00

अनुसूची

0.23

0.33

29/1

9.50

29/2

0.55

15.50

(1 ) भूमि का वर्णन-

29/3

15.00

0.62 (क) जिला- रायसेन

27/2/1/1

8.08

0.56 (ख ) तहसील- गौहरगंज

7.50

0.39 3268

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 27/2/3

7.50

0.27 80/2

9.50

0.50 82/2/1

0.52

0.14 82/2/2

3.20

0.05 80/4

6.80

0.87 80/5

8.31

0.36 116

3.73

0.28 118/1/2

4.80

0.42 118/1/3

4.80

0.50

7.85 योग .. 120.24

महायोग .. 133.24

8.61 टीप.- ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- घाट पिपल्या जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

रायसेन, दिनांक 2 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि शाहबाद तिलेंडी जलाशय की मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील-गौहरगंज

(ग ) ग्राम- दादरोद

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 28.02 एकड़.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (एकड़ में )

(1)

(2)

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 187

8.76

0.33 189

12.61

0.56 188

7.08

0.28 182/1

7.00

0.20 182/2

4.00

0.23 9/1

6.04

0.40 171

6.81

0.66 182/2/1/2/1

1.63

0.14 176

4.29

0.27 177

0.90

0.11 2

2.42

0.03 180/2

6.02

0.42 178

1.44

0.16 179

0.02

0.26

9/2

3.00

0.30 19

18.51

0.90 21/1

5.78

0.30 21/2/2

0.78

0.20 9/2

3.00

0.30

0.05 8

0.76

7

8.10

0.90 3/2

0.20

5.88

5.88

0.30 3/1

2.42

0.20 2

झागर

6/5

3.15

0.02

0.40 5/3

7.00

7.00

0.40 5/2

16.00

5/1

1.00 2/1

1.00

0.20

10.00

6/1

0.06

रामखेडी

45

1.00

13.96

46/2

6.97

0.70

0.30 46/1

6.98

अर्जित रकबा

(एकड़ में)

(3)

दादरोद

137/1

4.00

0.06 126/1

748.14

7.80 126/1

748.14

5.74 126/2/3

10.00

0.68 126/2/2

10.00

0.62 126/2/1

7.40

0.44 शाहबाद तिलेण्डी

186

0.48

5.62

190

5.50

0.24 16

5.00

0.42

28.02 योग .. 1739.23

टीप.-(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 3) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- शाहबाद तिलेण्डी की मुख्य नहर एवं उप नहरों हेतु अर्जित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3269 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

सूचना

कमांक एफ. 7-4 / 09 / सात / शा--3 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है: -

अनुसूची

कमांक जिला

तहसील

1.

धार

1. बदनावर 2. डही

2.

खरगोन

1. महेंश्वर

3.

बड़वानी

1. पानसेमल 2. निवाली

4.

1. पेटलावद

झाबुआ

5. अलीराजपुर 1. अलीराजपुर

6.

उज्जैन

1. उज्जैन 2. तराना

7.

देवास

1. खातेगांव 2. टोंकखुर्द

8.

रतलाम

1. सैलाना 2. जावरा 3. पिपलौदा

9.

1. कालापीपल 2. बडौद

शाजापुर

4. शाजापुर

3. सुसनेर

5. मोगनबड़ोदिया 6. शुजालपुर 7. गुलाना

10. मंदसौर

1. मल्हारगढ़ 2. सीतामउ 3. गरोठ 4. सुवासरा 5. श्यामगढ़ 11.

गुना

1. आरोग 2. चाचोड़ा 3. बगोरी

12. अशोकनगर 1. ईसागढ़

13. श्योपुर

1. श्योपुर 2. विजयपुर 3. बड़ोदा 4. वीरपुर

14. भिण्ड

1. अटेर

15. रीवा

1. हुजुर 2.

3. मउगंज 4.

रायपुर कर्चुलियान

हनुमना 5. गुढ़ 6. त्योथर 7. सिरमौर 8. मनगंवा

10. जवा

9. सेमरिया

11. नईगढ़ी

16.

सीधी

1. सिंहावल 2. मझौली 3. रामपुर नैकिन 4. चुरहट

17 .

सिंगरोली 1. देवसर 2. चितरंगी 3. सिंगरोली

18.

सतना

1. रघुराज नगर 2. रामपुर बघेलान 3. नागौद 4. मैहर 5. उचहेरा 6. मागंवा 7. कोटर 8. बिरसिंहपुर

19. शहडोल

1. ब्यौहारी 2. सोहागपुर

20.

उमरिया

1. मानपुर 2. बांधवगढ़ 3. पाली 4. चंदिया 5. नौरोजाबाद 21. अनूपपुर

1. जैतहरी 2. अनूपपुर

22. डिण्डोरी

1. डिण्डोरी

23 .

सागर

1. सागर 2. राहतगढ़ 3. केसली 4. देवरी

भाग 1 ]

3270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

24.

पन्ना

1. पन्ना 2. अजयगढ़

25. टीकमगढ 1. टीकमगढ़ 3. देवेन्द्र नगर

2. बल्देवगढ़

6. पलेरा 7. ओरछा

26. भोपाल

3. निवाड़ी 4. पृथ्वीपुर 5. जतारा 8. खरगापुर 9. मोहनगढ़

2. बैरसिया

1. हुजुर 27 . सीहोर

1. सीहोर

6. रेहटी

2. आष्टा 3. बुधनी 4. नसरूल्लागंज 5. इछावर

7. श्यामपुर

28. रायसेन

1. रायसेन 8. जावर

2. गोहरगंज

6. उदयपुरा 29 .

राजगढ़

1. राजगढ़ 3. बेगमगंज 4. गैरतगंज 5. सिलवानी

7. बाड़ी

2. सारंगपुर

6. पचौर 30 . विदिशा

1. विदिशा 3. जीरापुर 4. नरसिंहगढ़ 5. ब्यावरा

2. बासौदा

6. त्योंदा 3. नटेरन 4. ग्यारसपुर 5. शमशाबाद

7. गुलाबगंज

31. होशंगाबाद 1. पिपरिया

मालवा 6. डोलरिया

32. बैतूल

1. शाहपुर 33 .

कटनी

1. कटनी

2. बाबई

4. बनखेड़ी 5. सिवनी - 3. सोहागपुर

3. बरही

2. बडवारा

34. नरसिंहपुर

2. गोटेगांव

1. नरसिंहपुर 35. छिन्दवाड़ा 1. तामिया 2. हर्रई

36. सिवनी

1. केवलारी 37.

मण्डला

1. घुघरी योग

37

3. करेली 4. गाडरवारा

135

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनिल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. एफ. 7-4-09 - सात- शा - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-4/09/सात/ शा -3 , दिनांक 24 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

3271 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

Bhopal , dated 24th November 2010

NOTICE

No. F. 7-4/09 /VII/S. - 3 - On the basis of standard fixed by the State Government, the State Government hereby , recognize the drought affected tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public : -

SCHEDULE

No

District

(1)

(2)

Affected tahsils ( 3 )

1.

Dhaar

1. Badnawar 2. Dahi

2 .

1. Maheshwar

Khargone

3.

Badwani

1. Pansemal 2. Niwali

4.

Jhabua

1. Petlawad

5. Alirajpur

1.Alirajpur

6 . Ujjain

1. Ujjain 2. Tarana

7 .

Dewas

1. Khategaon 2.Tonkkhurd

Ratlam

8 .

1. Sailana 2. Jaora 3. Piploda

9. Shajapur

2. Badod

1. Kalapipal

3. Susner 4. Shajapur 5. Moman

7. Gulana

Badodiya 6. Shujalpur

10. Mandsour

3. Garoth

2. Sitamau

4. Suwasra

1. Malhargarh

5. Shamgarh

11 . Guna

3. Bamori

1. Aron 2. Chachoura

12. Ashok Nagar 1. Isagarh

13 . Sheopur

1. Sheopur 2. Vijaypur 3. Badoda 4. Virpur

14. Bhind

1. Ater

15. Rewa

3. Mauganj

1. Hujur 2. Raipur Karchuliyan

4. Hanumana 5. Gurh 6. Teonthar 7. Sirmour

9. Semariya

8. Mangawa

10. Jawa 11. Naigarhi

16. Sidhi

1.Sihawal 2.Majholi 3. Rampur Naikin 4. Churhat 17. Singrauli

1. Devsar 2. Chitrangi 3. Singrauli

18. Satna

1. Raghurajnagar 2. Rampur Baghelan 3. Nagod 4. Maihar 5. Uchehara 6. Majhgawa 7. Kothar 8. Birsinghpur 19. Shahdol

1. Beohari 2. Sohagpur

20. Umaria

1. Manpur 2. Bandhogarh

3. Pali 4. Chandiya 5. Naurojabad

21. Anuppur

1. Jaithari 2. Anuppur

22. Dindori

1. Dindori

23 . Sagar

1. Sagar 2. Rahatgarh 3. Kesli 4. Deori

24. Panna

1. Panna 2. Ajaygarh 3. Devendra Nagar

25. Tikamgarh

1. Tikamgarh 2. Baldeogarh 3. Niwari 4. Prithvipur 5. Jatara 6. Palera 7. Orcha 8. Khargapur 9. Mohangarh 26. Bhopal

1. Hujur 2. Berasia 3272 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 नवम्बर 2010

27 . Sehore

1. Sehore 2. Ashta 3. Budhni 4. Nasrullanganj

5. Ichhawar 6. Rehti 7. Shyampur 8. Jawar

28. Raisen

1. Raisen 2.Goharganj 3. Begamganj 4. Gairatganj

5. Silwani 6. Udaipura 7. Badi

29. Rajgarh

1.Rajgarh 2. Sarangpur 3. Jirapur 4. Narsingharh

5. Biaora 6.Pachour

30. Vidisha

1. Vidisha 2. Basoda 3. Nateran 4. Gyaraspur

5. Shamshabad 6. Tyoda 7. Gulabganj

31. Hoshangabad 1. Pipariya

5.

2. Babai 3. Sohagpur 4. Bankhedi

Seoni Malwa 6. Dolria

32. Betul

1.Shahpur

33 . Katni

1. Katni 2. Barwara 3. Barhi

34. Narsinghpur 1. Narsinghpur 2. Gotegaon 3. Kareli 4. Gadarwara 35. Chhindwara

1. Tamia 2. Harrai

36. Seoni

1.Keolari

37 . Mandla

1.Ghughri

Total

37

135

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANIL SRIVASTAV , Principal Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 November 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-11-26.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-11-26.48.Ordinary.