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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 17 December 2010

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2010-12-17.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2010-अग्रहायण 26 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 1-462-2010-5- एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार बर्णवाल , भाप्रसे ( 1991 ) , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

2. उपरोक्तानुसार श्री अशोक कुमार बर्णवाल , भाप्रसे ( 1991 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992 ) , परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

क्र. ई. 1-463-2010-5- एक. ( 1 ) श्री आर. रामानुजम्, भाप्रसे ( 1979 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

2. उपरोक्तानुसार श्री आर. रामानुजम्, भाप्रसे ( 1979 ) , द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास , भाप्रसे ( 1978 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह , परिवहन विभाग केवल परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

3417

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2010.

3418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ-4-5-2003-चौवन-2-संशोधन - दिनांक 26 नवम्बर 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित 2 व्यक्तियों क्रमशः क्रमांक 5 में अंकित डॉ. कैलाश गुरू स्वामी , सीहोर एवं क्रमांक 8 में अंकित डॉ. मो. शफी, बुरहानपुर के नामों को एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 1791-2200-2010- बीस-4. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-423-2010-5- एक, भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2010 द्वारा श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भाप्रसे ( 2000 ) की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर नियुक्ति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है.

उपरोक्तआदेश के क्रम में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , भाप्रसे ( 2000 ) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय , लोक शिक्षण में पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. दाण्डे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ- 5-3-2010- बत्तीस. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 2780 (अ ) , दिनांक 12 नवम्बर 2010 द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1553 ( अ ) , दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में मध्यप्रदेश राज्य हेतु राज्य स्तरीय

[भाग 1 पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( एसईआईएए ) मध्यप्रदेश का गठन निम्नानुसार किया गया है: -

(1 ) राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए ) :-

अध्यक्ष

परियोजना

प्रबंधन.

1.1 श्री अमर सिंह, आई.ए.एस. ( रिटायर्ड ) , 322 , रोहित नगर, फेज -1 , ई -8 ( एक्सटेंशन ) , अरेरा कालोनी, भोपाल

सदस्य

पर्यावरण वानिकी एवं

वन जीव.

1.2 श्री मोहम्मद हाशिम , आई.एफ.एस. (रिटायर्ड ) , 12 , ग्रीन व्हेली एनक्लेव, गुलमोहर मेरिज हॉल के पीछे एयरपोर्ट रोड, भोपाल.

सदस्य-सचिव 1.3 कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) , भोपाल .

(2 ) उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए ) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1533 ( अ ) , दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का.आ. 49 ( अ ) , दिनांक 8 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.

(3 ) भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 49 ( अ) , दिनांक 1 जनवरी 2008 की कंडिका 5 एवं कंडिका 10 के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की बैठकों एवं कार्य सम्पादन हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विंग , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई -5 , अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल निर्धारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. एफ- 3-10- बत्तीस- 1-2010.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा एक सदस्यीय रतलाम नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन करती है जिसमें कलेक्टर, रतलाम को रतलाम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

क्र. एफ- 3-10- बत्तीस- 1-2010.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 46 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 3419

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भाग 1 ]

राज्य सरकार , एतद्वारा , अनुविभागीय अधिकारी , रतलाम को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ रतलाम विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है .

क्र. एफ- 3-37- बत्तीस - 1-2010.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 46 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अमरकंटक, विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है.

क्र. एफ-3-37- बत्तीस- 1-2010.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , एक सदस्यीय अमरकंटक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन करती है जिसमें कलेक्टर, अनूपपुर को अमरकंटक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

क्र. एफ-3-8- बत्तीस-1-2009.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 46 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , अनुविभागीय अधिकारी, कटनी को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ कटनी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है .

क्र. एफ-3-8- बत्तीस - 1-2009.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , कटनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का गठन करती है जिसमें कलेक्टर, कटनी को कटनी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 17 ( ई ) 28-2010 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, श्री इकबाल अहमद, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , छिन्दवाड़ा की सेवाएं पीठासीन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण , भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग को सौंपता है .

फा. क्र. 17 (ई ) 4-2001- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संजय कुमार गुप्ता, सिविल न्यायाधीश , वर्ग 1 के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय , करेरा, जिला शिवपुरी एवं श्री सचिन शर्मा, चतुर्थ सिविल न्यायाधीश , वर्ग 1 , ग्वालियर की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1 (बी) -30-04- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2004 के द्वारा श्री नंदलाल पाण्डेय को अति. शास . अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , मऊगंज नियुक्त किया गया था.

श्री नंदलाल पाण्डेय, अति. शास . अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, मऊगंज की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री नंदलाल पाण्डेय , अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, मऊगंज उक्त पद पर कार्य करते रहेंगे शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना - पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि ( जो भी बाद में पूर्ण हो ) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 17 (ई ) -35-05- इक्कीस ब ( दो ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1984 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) की खण्ड ( ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम , 1996 के नियम 14 के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से निम्न अनुसूचि के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला सिंगरौली ( बैढ़न ) के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली ( बैढ़न ) के लिए जिला समिति गठित की जाती है, जिनके अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नाम - निर्दिष्ट करता 3420

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

है, जिसके अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

अनुसूची

जिला

क्रमांक

पदेन सदस्य

(1)

(3)

(2)

1 सिंगरौली 1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष 2. जिला दण्डाधिकारी, सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, सदस्य

4. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सदस्य 5. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, सदस्य 6. जिला शासकीय अधिवक्ता, सदस्य नामनिर्देशित सदस्य

1 . श्री त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय , अधिवक्ता 2. श्री प्रदीप शाह, अधिवक्ता 3. श्री बृजेन्द्र देव पाण्डेय , अधिवक्ता.

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1 (बी) -7-04-इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2004 के द्वारा श्री लालमणि सिंह चौहान को शास . अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सीधी नियुक्त किया गया था.

श्री लालमणि सिंह चौहान, शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सीधी की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्तिहोने तक श्री लालमणि सिंह चौहान शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना - पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि ( जो भी बाद में पूर्ण हो ) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है .

फा. क्र. 1 (बी ) -1-04- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2004 के द्वारा श्री रूपसिंह यादव को अति. शास . अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सागर नियुक्त किया गया था.

श्री रूपसिंह यादव को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, सागर की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री रूपसिंह यादव , अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने

[ भाग 1 की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना - पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि ( जो भी बाद में पूर्ण हो ) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1 (बी) -9-04- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2004 के द्वारा श्री विनोद कुमार मिश्रा को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, बैतूल नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद कुमार मिश्रा को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक, बैतूल की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्तिहोने तक श्री विनोद कुमार मिश्रा को शास. अभिभाषक/ लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना - पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि ( जो भी बाद में पूर्ण हो ) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1 (बी) -42-04-इक्कीस- ब ( दो ). - राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री जे. डी. मोदी को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, धार नियुक्त किया गया था.

श्रीजे. डी. मोदी अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, धार की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री जे. डी. मोदी को अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना- पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि ( जो भी बाद में पूर्ण हो ) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-31-2010- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की 3421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भाग 1 ]

उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5037-3980- चौदह -3 , दिनांक 19 नवम्बर 1977 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी सतना , जिला सतना के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्ः-

स्थान

नगर पंचायत रामपुरबघेलान, तहसील रामपुरबघेलान, जिला सतना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की. 11.54 एकड़ भूमि का क्षेत्रः-

खसरा क्रमांक

रकबा ( एकड़ में ) (3)

(2)

क्रमांक (1)

135

3.70

1

136

2

1.71

137

3

5.78

143

4

0.35

कुल योग 11.54

जिसकी सीमाएं

उत्तर में ग्राम नेमुआ की भूमि.

दक्षिण में- रीवा-सतना रोड

पूर्व में- शासकीय चारागाह

पश्चिम में बाण सागर परियोजना की नहर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-31-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th December 2010

No. D- 15-31-2010 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by caluse ( a) of sub- section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the StateGovernment hereby declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi Satna of Satna District has been established vide this Department's Notification No. 5037-3980- XIV -3 , dated 19 November 1977 shall be sub market yard namely:-

PLACE

An area of 11.54 Acres land of below Mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Rampurbaghelan in Tehsil Rampurbaghelan of District Satna:-

Area ( In Acres) (3) Khasra No. (2)

S. No. (1)

3.70 1

135

1.71 136

2

5.78 137

3

0.35 4

143

All Total 11.54

BOUNDED BY

On the North by- Land of gram Nemua .

On the South by- Rewa- Satna Road .

On the East by Govt . Grass Land .

On the West by- Canal of Badsager Pariojana .

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-31-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति सतना, जिला सतना के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:-

क्षेत्र

(1 ) नगर पंचायत रामपुरबघेलान , तहसील रामपुरबघेलान , जिला सतना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

3422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2 ) मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः- ( 1 ) महुरक्ष, ( 2 ) कदैला , ( 3 ) बठिया, ( 4 ) खारी, (5 ) बाघा, ( 6 ) जमुनिया, ( 7 ) सेल्हना , (8 ) रामपुरबघेलान , ( 9 ) तपा , ( 10 ) हर्षनारायण करही, ( 11 ) जमुना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-31-2010 - चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th December 2010

No. D - 15-31-2010- XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by caluse (b) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the sub Market yart as under this Department's Notification even number dated 7th December 2010 the following area in the market area of Satna of District Satna shall be the Market proper: -

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Panchayat Rampurbaghelan in Tehsil Rampurbaghelan of District Satna .

(2) An Area comprising of the following Villages within the readious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely:-

(1) Mahurachh, ( 2) Kadaila , (3 ) Bathiya , (4) Kharee , (5) Bagha , ( 6) Jumuniya , ( 7) Selhana , (8 ) Rampurbaghelan , (9 ) Tapa , (10) Harsnayaran Karhi , ( 11 ) Jamuna .

By order and in the name of the Governor of the

Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-32-2010- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई एवं कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में निर्वाचन द्वारा मण्डी समितिके गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:-

कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई

अध्यक्ष 1. श्री प्रभुदयाल सिंह मुन्ना पटेल (पूर्व निर्वाचित)

व्यापारी प्रतिनिधि 2. श्री अशोक कुमार दुबे ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक सदस्य 3. श्री गनाराम/बज्जू ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक सदस्य 4. श्रीमती जगवती बाई/जेठू ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक सदस्य 5. श्री चन्द्रभान/ काशीराम ( पूर्व निर्वाचित )

6. श्री मधुरिम डेहरिया ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य

कृषक सदस्य 7. श्री देवेन्द्र/वीरेन्द्र पटेल, निवासी मु. पो. चांद, तह . चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( नामनिर्दिष्ट ) .

कृषक सदस्य 8. श्री दीपक/ महेश, निवासी मु. पो. बीजावाडा, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट ) .

कृषक सदस्य 9. श्री श्यामसिंह/ कोमल सिंह, निवासी मु. पो. समसवाडा, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट ).

कृषक सदस्य 10. श्री मुकेश/ विष्णु, निवासी मु. पो. हिवरखेडी, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट ) .

कृषक सदस्य 11. श्री बलवंत/ जबरसिंह , निवासी मु. पो. उदादौन, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट ) .

कृषक सदस्य 12. श्री सरूप/ इमरत, निवासी मु. पो. चांददाना, तह . चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (नामनिर्दिष्ट ).

(पदेन सदस्य) 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो.

14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. (पदेन सदस्य) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भाग 1 ]

15. कृषि विभाग का एक अधिकारी (पदेन सदस्य) 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से ( पदेन सदस्य) अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या (पदेन सदस्य) जिला पंचायत का एक सदस्य.

कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा

1. श्री बसंत कुमार चौबे पिता ईश्वरी प्रसाद अध्यक्ष चौबे, ( नामनिर्दिष्ट ) मु. सारसडोल, पो. घौधरी , तह. अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.

2. श्री रमेश साहू ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 3. श्रीमती सेववती बाई ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 4. श्री संदीप/ श्यामबिहारी सक्सेना कृषक सदस्य (पूर्व निर्वाचित) .

5. श्रीमती पार्वती बाई अम्मीलाल साहू कृषक सदस्य (पूर्व निर्वाचित ) .

6. श्री संजू/ श्री मानकलाल ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 7. श्री धनीराम/ केशरी ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य

कृषक सदस्य 8. श्री पुष्प कुमार जैन पिता ज्ञानचंद जैन (नामनिर्दिष्ट ) , मु. पो. सिंगोडी, तह. अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

9. श्री धनपालशाह उइके पिता मेहमान शाह कृषक सदस्य उईके (नामनिर्दिष्ट ) , मु. पो . धौधरी, तह. अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.

10. श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता पिता होरीलाल गुप्ता कृषक सदस्य (नामनिर्दिष्ट ) , मु. पो. हर्रई, तह. हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा.

11. श्री शशिभूषण सिंह ठाकुर पिता जोखमसिंह ठाकुर ( नामनिर्दिष्ट ) मु. पो. बटकाखापा , तह . हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा कृषक सदस्य 12. श्री बसंत कुमार साहू पिता पचकौडी साहू व्यापारी प्रतिनिधि (नामनिर्दिष्ट ) , मु. पो. अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.

13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो . (पदेन सदस्य)

3423 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक (पदेन सदस्य) प्रतिनिधि.

15. कृषि विभाग का एक अधिकारी (पदेन सदस्य) 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से ( पदेन सदस्य) अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य) 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या (पदेन सदस्य) जिला पंचायत का एक सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-32-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th December 2010

No. D- 15-32-2010 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred under sub - section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby costitutes the following MarketCommittee for Krishi Upaj Mandi Samit, Chouri and Krishi Upaj Mandi Samiti , Amarwarah , District Chhindwarah till constitution of the committee through election:-

Krishi Upaj Mandi Samiti , Chouri

1. Shri Prabhudayal Singh Munna Patel (previously elected) . Chairman 2. Shri Ashok Kumar Dubey (previously elected). Traders Representative 3. Shri . Gannaram/Bajju (previously elected) . Farmer Representative 4. Smt . Jagwatibai / Jethu (previously elected) . Farmer Representative 5. Shri Chandrabhan/ Kashiram (previously elected) . Farmer Representative 3424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

Farmer Representative .

6. Shri Madhurim Dehriya (previously elected) .

Farmer Representative .

7. Shri Devendra/ Veerendra Patel , Res . M.Po. Chand , Tah . Chorie , Distt. Chhindwarah (Nominated) .

Farmer Representative.

8. Shri Deepak/Mahesh , Res . M.Po. Bijabada Tah . Chorie, Distt. Chhindwarah (Nominated) .

Farmer Representative .

Chorie , Distt . Chhindwarah 9. Shri Shyam Singh/ Komalsingh , Res . M.Po. Samasbada Tah . , (Nominated) .

Farmer Representative .

10. Shri Mukesh/Vishnu , Res . M.Po. Hiwarkhede Tah . Chorie , Distt . Chhindwarah (Nominated) .

Farmer Representative .

11. Shri Balbant/ Jabersingh Res . M.Po. Uddadaun Tah . Chorie , Distt . Chhindwarah (Nominated) .

Farmer Representative .

12. Shri Sarup/Imrat Res . M.Po. Chanddana Tah . Chorie , Distt . Chhindwarah (Nominated) .

(Ex-officio Member) .

13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district .

(Ex - officio Member) .

14. A representative from marketing Society.

(Ex- officio Member).

15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.

16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti .

(Ex-officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank .

(Ex-officio Member) 18. Chairman of District Land Development Bank .

(Ex - officio Member) 19. A member from Village Panchayat Janpd Panchayat or District Panchayat.

Krishi Upaj Mandi Samiti , Amarwarah

Chairman 1. Shri Basant Kumar Chobey . S/ o Shri Ishwari Prasad Chobey (Nominated Res . M.Po. Sarasdol Ghoghre Tah . Amarwarah Distt. Chhindwarah .

[ भाग 1

Traders Representative.

2. Shri Basant Kumar Sahu s /o Pachchodi Sahu (Nominated) .

3. Shri Ramesh Sahu , (Previously Elected).

Farmers' Representative .

Farmers' Representative .

4. Smt. Sevwati Bai , ( Previously Elected).

Farmers' Representative .

5. Shri Sandeep /Shyambehari Saxena (Previous elected) .

Farmers ' Representative.

6. Smt . Parvati Bai Ammilal Sahu (Previously elected) .

Farmers' Representative.

7. Shri Sanju /Manaklal (Previously elected) .

Farmers' Representative.

8. Shri Dhaniram /Keshri (Previously elected) .

Farmers' Representative.

9. Shri Pushp Kumar Jain , s/ o Shri Gyaanchand Jain (Nominated) M.Po. Singhode Tah. Amarwarah , Distt . Chhindwarah .

Farmers' Representative .

10. Shri Dhanpalsingh Uiky , s / o Mehmansingh Uiky (Nominated ) M.Po. Ghoghre , Tah . Amarwarah Distt . Chhindwarah .

Farmers' Representative.

11. Shri Dwarkaprasad Gupta , s / o Shri Horilal Gupta (Nominated) M.Po. Harri , Tah . Harri , Distt. Chhindwarah .

Farmers ' Representative.

12. Shri Sashibhushan Singh Thakur , s/ o Shri Jhokhamisingh Thakur (Nominated) M.Po. Batkakhapa Tah . Harri , Distt . Chhindwarah .

(Ex-officio Member) .

13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district .

(Ex - officio Member) .

14. A representative from Marketing Society.

(Ex - officio Member) .

15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department .

16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti .

3425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भाग 1 ]

17. Chairman of District Central Cooperative Bank.

(Ex-officio Member) .

(Ex-officio Member).

18. Chairman of District Land Development Bank .

Member) . (Ex-officio 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat orDistrict Panchayat .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-33-2010 - चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , कृषि उपज मण्डी समिति, गरोठ, जिला मंदसौर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:-

कृषि उपज मण्डी समिति, गरोठ

अध्यक्ष 1. श्री नरवर सिंह सोनगरा (पूर्व निर्वाचित) .

व्यापारी प्रतिनिधि 2. श्री हरिनारायण पिता बद्रीलाल (नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 3. श्रीमती बसंतबाई चौहान ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक सदस्य 4. श्रीमती पुष्पाबाई पति रमेशचंद्र (पूर्व निर्वाचित) .

5. श्री चैनसिंह सिसोदिया ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य

कृषक सदस्य 6. श्री मनोजकुमार पिता कालुरामजी पाटीदार (पूर्व निर्वाचित ) .

7. श्री मोतीलाल मेहर ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य

कृषक सदस्य 8. श्रीमती मंजु पति दिनेश चौधरी गरोठ (नामनिर्दिष्ट)

कृषक सदस्य 9. श्री चंदरसिंह पिता श्री नाथुसिंह, कोटडाखुर्द ( नामनिर्दिष्ट ) .

कृषक सदस्य 10. श्री विष्णु पिता श्री रामगोपाल बार्डियाअमरा (नामनिर्दिष्ट) .

11. श्री मोहन लाल बघेल पिता श्री पुरालाल कृषक सदस्य ढाकनी ( नामनिर्दिष्ट) .

12. श्री राजेन्द्र पिता श्री माणकचंद ( नामनिर्दिष्ट ) कृषक सदस्य

(पदेन सदस्य) 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो (विधान सभा क्षेत्र गरोठ जिला मंदसौर ) .

(पदेन सदस्य) 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.

(पदेन सदस्य) 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी

( पदेन सदस्य) 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

(पदेन सदस्य) 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष

(पदेन सदस्य) 18 . जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष

( पदेन सदस्य) 19 . ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-33-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th December 2010 No. D- 15-33-2010 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by under sub- section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby costitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti Garoth , District Mandsore till constitution of the committee through election: -

Krishi Upaj Mandi Samiti , Garoth

Chairman 1. Shri Narver Singh Songara (previously elected) .

Farmer Representative 2. Smt . Basant Bai Chouhan, (previously elected).

3426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

Farmer Representative 3. Smt. Pushpabai w/o Shri Rameshchandra (previously elected) .

Farmer Representative 4. Shri Chainsingh Sisodiya (previously elected) .

Farmer Representative 5. Shri Manoj Kumar s /o Shri Kaluramji Patidar (previously elected) .

Farmer Representative 6. Shri Motilal Mehar (previously elected) .

Farmer Representative 7. Smt . Manju w/ o Dinesh Choudhary Garoth (Nominated)

Farmer Representative 8. Shri Chandersingh s/ o Shri Nathu singh Kotdakhurd (Nominated) .

Farmer Representative 9. Shri Vishnu s/ o Shri Ramgopal , Bardiyaamra (Nominated) .

Farmer Representative 10. Shri Mohan lal Bagel s/o Shri Puralal , Dhakni ( Nominated)

11. Shri Rajendra , s/ o Shri Manakchand (Nominated)

Farmer Representative

Traders Representative 12. Shri Harinarayan s/ o Shri Badrilal (Nominated) .

(Ex-officio Member) 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district .

(Ex - officio Member) 14. A representative from marketing Society.

( Ex - officio Member) 15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department .

(Ex-officio Member) 16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti

(Ex-officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank .

(Ex-officio Member) 18. Chairman of District land Development Bank.

(Ex-officio Member ) 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat orDistrict Panchayat .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-34-2010- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा एवं कृषि उपज मण्डीसमिति, भितरवार, जिला ग्वालियर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:-

कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा

अध्यक्ष 1. श्री अशोक गौतम, सुभाष गंज डबरा, (नामनिर्दिष्ट) .

व्यापारी प्रतिनिधि 2. श्री दिनेश गोयल ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 3. श्रीमती अंजू देवी ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 4. श्री महेश कुमार ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 5. श्रीमती विट्ट्ठोबाई ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 6. श्री वक्सीस सिंह ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 7. श्री परमाल सिंह ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 8. श्री नारायण सिंह ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 9. श्री हीरा सिंह, पिता श्री अजायब सिंह , निवासी ठाकुर बाबा रोड, डबरा.

कृषक प्रतिनिधि 10. श्री सीताराम माहौर पिता श्री बृजलाल माहौर, निवासी खेरी अमरपुरा, डबरा

कृषक प्रतिनिधि 11. श्री कुंदन सिंह बघेल पिता श्री दाताराम बघेल, निवासी कुम्हर्रा , डबरा.

कृषक प्रतिनिधि 12. श्री प्रीतम सिंह रावत , पिता श्री सुरजन सिंह , निवासी जरावनी , डबरा .

(पदेन पदस्य) 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो.

(पदेन सदस्य) 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.

(पदेन सदस्य) 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी

(पदेन सदस्य) 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

(पदेन सदस्य) 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष भाग 1 ]

18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन पदस्य)

(पदेन पदस्य) 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य.

कृषि उपज मण्डी समिति, भितरवार

अध्यक्ष 1. श्री पहाड सिंह, ( पूर्व निर्वाचित )

व्यापारी प्रतिनिधि 2. श्री अनंत कुमार जैन पिता श्री नैमीचंद जैन, पुरानी बाजार, भितरवार.

कृषक प्रतिनिधि 3. श्री कमलकिशोर ( पूर्व निर्वाचित )

4. श्रीमती भागवती ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक प्रतिनिधि 5. श्री उदयभान सिंह ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक प्रतिनिधि 6. श्रीमती शांती बाई ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक प्रतिनिधि

कृषक प्रतिनिधि 7. श्री धर्मेद्र सिंह, पिता श्री लक्ष्मण सिंह , निवासी मस्तूरा , भितरवार.

कृषक प्रतिनिधि 8. श्री गोविंद पाठक, पिता श्री रामभरोसे , निवासी भितरवार.

कृषक प्रतिनिधि 9. श्री गब्बर सिंह, पिता श्री नाहर सिंह, निवासी बझेरा भितरवार .

कृषक प्रतिनिधि 10. श्री उत्तम बाथम, पिता श्री गंभीरा बाथम, निवासी मोहनगढ़ भितरवार.

कृषक प्रतिनिधि 11. श्री राम सिंह यादव, पिता श्री अयोध्या प्रसाद, निवासी पुराना बाजार भितरवार.

कृषक प्रतिनिधि 12. श्री कप्तान सिंह, पिता श्री सरनाम सिंह रावत, निवासी डोंगरपुर भितरवार.

(पदेन सदस्य) 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो.

(पदेन सदस्य) 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.

3427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला ( पदेन सदस्य) पंचायत का एक सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-34-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th December 2010

No. D- 15-34-2010 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by under sub- section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samit, Dabra and Krishi Upaj Mandi Samiti , Bheterbar , District Gwalior till constitution of the committee through election:-

Krishi Upaj Mandi Samiti , Dabra

Chairman 1. Shri Ashok Gautum , Subhash ganj Dabra (Nominated).

Traders Representative 2. Shri Dinesh Goyal , (previously elected) .

Farmer Representative 3. Smt. Anju Davi (previously elected).

Representative Farmer 4. Shri Mahesh Kumar (previously elected).

Farmer Representative 5. Smt. Bitthobai (previously elected).

Farmer Representative 6. Shri Bakshis Singh (Previously elected)

( पदेन सदस्य) 15. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

(पदेन सदस्य) 16. कृषि विभाग का एक अधिकारी

17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य)

(पदेन सदस्य) 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष

Farmer Representative 7. Shri Parmal Singh (previously elected).

Farmer Representative 8. Shri Narayan Singh (previously elected).

Farmer Representative 9. Shri Heera Singh , S/ o Shri Ajayab Singh r/o thakur baba road Dabra .

3428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

Farmer Representative 10. Shri Sitaram Mahore s/ o Shri Brijlal Mahore r/ o kheri Amarpura , Dabra.

Farmer Representative 11. Shri Kundan Singh Baghel s/ o Shri Dataram Baghel r/ o Kumhrrah , Dabra .

Farmer Shri Surjan Singh r/ o Jaravni , Dabra . Representative 12. Shri Preetam Singh Rawat s/ o

(Ex-officio Member) 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district .

Society. 14 A representative from Marketing (Ex - officio Member)

(Ex- officio Member) 15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department .

(Ex-officio Member) 16. A Member from license holder weighmen of Mandi Samiti .

(Ex-officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank

(Ex-officio Member) 18. Chairman of District Land Development Bank .

(Ex-officio 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat Member) or District Panchayat .

Krishi Upaj Mandi Samiti , Bheterbar

Chairman 1. Shri Pahad Singh ( Previously elected).

Traders Representative 2. Shri Anant Kumar Jain s/ o Shri Nemichand Jain Old market Bheterbar .

Farmers' Representative 3. Shri Kamal Kishore , (Previously Elected)

4. Smt. Bhagwati , ( Previously Elected).

Farmers' Representative 5. Shri Udaibhan Singh (Previous Elected)

Farmers' Representative

Farmers' Representative 6. Smt . Shanti Bai (Previously Elected)

Farmers' Representative 7. Shri Dharmendra Singh S/ o Shri Laxman Singh r / o Mastura , Bheterbar

[भाग 1

Farmers' Representative 8. Shri Govind Pathak , S/ o Shri Rambharose R/ o Bheterbar

Farmers' Representative 9. Shri Gabbar Singh S/o Shri Nahar Singh R/ o Bajhera , Bheterbar

Farmers' Representative 10. Shri Uttam Batham , S/ o Shri Gambhira Batham R/ o Mohangarh , Bheterbar

Farmers' Representative 11. Shri Ramsingh Yadav , S/ o Shri Ayodhya Prasad R/ o Old Market , Bheterbar

Representative Farmers' 12. Shri Kaptan Singh S/o Shri Sarnamsingh Rawat R/ o Dongerpur , Bheterbar

(Ex-officio Member) 13. A member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh who is elected from the district.

(Ex-officio Member) 14. A representative from Marketing Society

(Ex-officio Member) 15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department

(Ex-officio Member) 16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti .

(Ex-officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank

(Ex-officio Member) 18. Chairman of District Land Development Bank

(Ex-officio Member) 19. A member from Village Panchayat or District Panchayat . Panchayat or Janpad

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भाग 1 ]

3429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी- 15-35-2010- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , कृषि उपज मण्डी समिति , सुसनेर, जिला शाजापुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:-

कृषि उपज मण्डी समिति, सुसनेर

अध्यक्ष 1. श्री राणा विक्रम सिंह (पूर्व निर्वाचित ).

व्यापारी प्रतिनिधि 2. श्री अब्दुल कलाम मंसूरी (नामनिर्दिष्ट).

कृषक सदस्य 3. श्री जगदीश चंद्रजी बंसिया (पूर्व निर्वाचित ).

कृषक सदस्य 4. श्री कंवर लाल जी (पूर्व निर्वाचित) .

कृषक सदस्य 5. श्री मांगी लाल जी (पूर्व निर्वाचित).

6. श्रीमती कंचन बाई

कृषक सदस्य (पूर्व निर्वाचित ) .

कृषक सदस्य 7. श्रीमती मांगी बाई (पूर्व निर्वाचित ) .

कृषक सदस्य 8. श्री मानसिंह पिता श्री पर्वतसिंह निवासी ग्राम डेहरिया ( नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 9. श्री दुला पिता श्री रतन जी परिहार निवासी ग्राम बामन्याखेड़ी (नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 10. श्री मोहनसिंह पिता श्री बापूसिंह निवासी मुंदलावदा ( नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 11. श्रीमती नंदूबाई पति श्री गोवर्धन लाल , निवासी ओडी ( नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 12. श्री महावीर जैन पिता श्री केवलचंद्र जैन निवासी सुसनेर ( नामनिर्दिष्ट) .

(पदेन सदस्य) 13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. (विधान सभा क्षेत्र सुसनेर

जिला शाजापुर)

(पदेन सदस्य) 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.

(पदेन सदस्य) 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी

(पदेन सदस्य) 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी

समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

(पदेन सदस्य) 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष

(पदेन सदस्य) 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष

(पदेन सदस्य) 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र.डी- 15-35-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th December 2010

No. D- 15-35-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred under sub - section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti , Susner District Shajapur , till constitution of the committee through election:-

Krishi Upaj Mandi Samiti , Susner

Chairman 1. Shri Rana Vikram Singh (previously elected).

Farmers' Representative 2. Shri Abdul Kalam Mansuri , (Previously Elected)

Farmers'

Representative 3. Shri Jagdish Chandraji bansiya (Previously Elected) 3430

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

Farmer Representative 4. Shri Kawar Lalji (Previously Elected)

Farmer Representative 5. Shri Mangi Lalji (Previously Elected)

Farmer Representative 6. Smt . Kanchan Bai (Previously Elected)

Farmer Representative 7. Smt . Mangi Bai (Previously Elected)

Farmer Representative 8. Shri Man Singh S/ o Shri Parvat Singh Res . Gram Dehriya (Nominated)

Farmer Representative 9. Shri Dula S/ o Shri Ratanji Parihar , Res. Gram Bamanyakhede (Nominated) .

Farmer Representative 10. Shri Mohan Singh S/o Shri Bapu Singh , Res . Mundlavada (Nominated) .

Farmer Representative 11. Smt . Nandubai w/ o Shri Gowardhanlal , Res. Ode (Nominated) .

Representative Traders 12 Shri Mahveer Jain S/ o Shri Kewal Chand Jain Res . Susner ( Nominated) .

(Ex-officio Member) 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh who is elected from the district . Shajapur

(Ex-officio Member) 14. A representative from Marketing Society

(Ex-officio Member) 15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department

(Ex-officio Member) 16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti .

(Ex-officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank

[ भाग 1

(Ex-officio Member) 18. Chairman of District Land Development Bank

(Ex-officio Member) 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat .

Madhya Pradesh , By order and in the name of the Governor of AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 1 (ए) 164-1994- ब- 2-दो. ( 1 ) सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 16 दिसम्बर 2010 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 5, 17, 18 एवं 19 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य दायित्व श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( योजना ) को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, प्रमुख सचिव.

3431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 27 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र क्र. 1913 - भू- अर्जन - 10 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 1- अ- 82-10-11.- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 27 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम गोगावां, प . ह. नं. 18 , तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 20 कुल क्षेत्रफल 1.960 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम गोगावां

सम्पत्ति का विवरण

खसरा नंबर

अर्जनीय क्षेत्रफल

अनु.क्र. नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम

(हे. में)

एवं जाति

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.109

1

नींबु-1 , नीम-2

191/1, 200

गुलफाम पिता नुरमोहम्मद पिंजारा सा. देह

0.016

192पैकी

2 जरदार पिता मौसम पिंजारा सा. देह

0.073

नीम -6 , बोर-1

198 पैकी

3 जरदार पिता मौसम नुरमोहम्मदी , मदरसा खजांची, सुलेमान पिता बक्षु पंच शमशुदीन

पिता नवाब खान पिंजार सा. देह.

0.093

4

199/1

करीम खां पिता मिट्ठु पिंजारा सा. देह

शहतुत-1 , नीम-1 , बोर-1 , नींबु पौधा-2

0.032

5

199/2

भुरेखां, रमेश , सुलेमान , बाबु, शेरा पिता बक्षा पिंजारा सा. देह .

3432

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

6 हमीद खां पिता बाबुखां पिंजारा सा. देह 7 छज्जु, करामत , गुड्डीबाई पिता वजीरखां रेखाबाई बेवा नवाब, शमशुद्दीन लीलुफर, फिरोज पिता नवाब, मनोहर , इब्राहिम , हबीब, शरीफ पिता अब्बास, कमलाबाई , हमीदाबाई पिता अब्बास पिंजारा सा. गोगावां.

8 पवन पिता गजानंद कुलमी सा. देह

9 सावित्रीबाई बेवा गजानंद, कुलमी , सा. देह 10 डालूराम पिता गणपत, कुलमी सा. देह

11 गुलफाम पिता नुरमोहम्मद पिंजारा सा. देह 12 भूरेखां पिता बक्षु पिंजारा, सा. देह

13 मुबारिक पिता बाल्या पिंजारा , सा. देह

14 शांताबाई पिता हुकुमचंद, कुलमी , सा. नान्द्रा 15 अनोकचंद पिता ठाकुर, पार्वतीबाई पिता ठाकुर, मांगीबाई बेवा, चंपालाल , कैलाश , जगदीश , जसुबाई पिता चंपालाल , कुलमी , सा. देह.

16 लक्ष्मण पिता गप्पु, कुलमी , सा. देह

(5)

(4)

(3)

0.153

191/9

कवीट-1 , नीम-1 199/3

0.040

मकान-4 199/4

201

0.202

इमली-3 , नीम -4 आम-3 , आम पौधे-2 बेर-2 , बांस-2 , जाम -2 सीताफल-11 , मकान कच्चा-1 .

0.057

203/1

0.032

203/2

नीम-2, इमली -1 , बोर पौध 2 .

0.036

नीम -1 204

206/1

0.028

0.028

206/2

नीबू पौधे -5 , सीताफल -5 , जामुन-2 , शेहतुत -1 जाम-2 .

मकान -1 208

0.073

0.065

नीम-1 209

210

0.057

नीम-2

0.736

220/2 पैकी

17 बाबु, राजाराम , पिता ओंकार, सोनीबाई बेवा ओंकार, नरसिंह, सोभ्या, कन्हैया, मनोहर पिता मांगीलाल , राजकुंवर पिता बल्लू, रेशम , गेंदा, हीरूबाई पिता दीपा , जोग्या ठाकुर पिता धन्या उर्फ धवल्या, नानीबाई पिता धन्या उर्फ धवल्या, दुर्गा पिता माधव, रेवाबाई पिता नत्थु, मांग्या पिता मंगत्या , बेचर पिता भीका, गप्पु पिता कालू हीरालाल पिता लक्ष्मण , न्यादर पिता मुरार, राजाराम, बाबु, रामा पिता नराण , बलाई, सा. देह.

नीम-4, सुरजना-1 , बोर 4.

3433 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

0.008

220/4

बड़ -1 , नीम -1 18 लक्ष्मण पिता गप्पु, कुलमी , सा. देह

222

0.077

नीम-1 , मकान-1 19 रेवाराम, प्रहलाद, रामचंद्र पिता नागू, नानीबाई बेबा नागु, रामप्यारीबाई पिता नागू सुतार, सा. देह.

224 0.045

20 कलाबाई बेवा ताराचंद, प्रवीण पिता ताराचंद, कुलमी, सा. देह .

20

1.960

योग :

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9- 2010 - सात- 2 - ए भोपाल , दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

( क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(

ख ) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा .

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम गोगावां की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.960 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1 कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2

भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3 संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

3434

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6 भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .

13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3435 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

( iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्र. 1 साक्षियों के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

(केदार शर्मा) साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

हस्ता./- कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला खरगोन ( म. प्र. ) .

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

पक्ष क्र. 2 साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

हस्ता./- नाम : छोटेखान

(असद जाफर)

महाप्रबंधक, पता : म. नं. 15 , टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र क्र. 1912 - भू- अर्जन - 10 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 2 - अ- 82-10-11.- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 27 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम नहारखेड़ी प. ह . नं. 34 , तहसील कसरावद , जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 08 कुल क्षेत्रफल 0.410 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन 3436

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./ 1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम नहारखेड़ी

सम्पत्ति का विवरण

खसरा नंबर

नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम

अनु.क्र.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)

एवं जाति

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

1

81/4

0.040

आम -1 , महू -1

ख पैकी

बतुलबाई बेवा कासम खां, कमुबाई पिता कासम खां जाति मुन्डा नि. अमलाथा.

0.120

2.

बैर-1 , नीम -2

84 पैकी

भारतसिंह, जितेन्द्र सिंह पिता धनसिंह, तारूबाई, उमाबाई, बसन्तीबाई पिता धनसिंह, देवकुवरबाई बेवा धनसिंह, सौदानसिंह पिता सौभागसिंह, मंगुसिंह , चंदरसिंह , शेरसिंह पिता दौलतसिंह, लाड़कीबाई पिता दौलतसिंह, शेरसिंह, बाघसिंह, कमलसिंह, रंजीतसिंह पिता भूरेसिंह, सेवन्ती पिता भूरेसिंह , तेजूबाई बेवा भूरेसिंह , झापू पिता बापुसिंह , गुलाबबाई, धनकोरबाई, बुलीबाई पिता नवलसिंह , करणसिंह, अंतरसिंह पिता पर्वतसिंह, सरूपबाई बेवा पर्वतसिंह, जशकुवरबाई, शिवकुवरबाई, राजुबाई, रेशमबाई पिता पर्वतसिंह , भवंरसिंह, बाघसिंह, मायाबाई पिता नहारसिंह दरियावसिंह पिता नारायणसिंह, मधुबाई बेवा रूपसिंह , जितेन्द्रसिंह , सुमनबाई, सकुबाई, बसुबाई, करुणाबाई, संतोषबाई, बेबीबाई, अन्तुबाई पिता रूपसिंह , विक्रमसिंह , धनसिंह , मेहताबसिंह, भगवानसिंह, सरदारसिंह पिता प्रहलादसिंह, शान्ताबाई बेवा प्रहलादसिंह राजपूत नि. ग्रा. अमलाथा.

3

0.100

85 पैकी

भारतसिंह, जितेन्द्र सिंह पिता धनसिंह, तारूबाई , उमाबाई, बसन्तीबाई पिता धनसिंह, देवकुवरबाई बेवा धनसिंह, सौदानसिंह पिता सौभागसिंह , मंगुसिंह , चंदरसिंह, शेरसिंह पिता दौलतसिंह, लाड़कीबाई पिता दौलतसिंह, शेरसिंह, बाघसिंह कमलसिंह, रंजीतसिंह पिता भूरेसिंह, सेवन्ती पिता भूरेसिंह , तेजूबाई बेवा भूरेसिंह , झापू पिता बापुसिंह, गुलाबबाई , धनकोरबाई, बुलीबाई पिता नवलसिंह, करणसिंह , अंतरसिंह पिता पर्वतसिंह, सरूपबाई बेवा पर्वतसिंह , जशकुवरबाई, शिवकुवरबाई, राजुबाई, रेशमबाई पिता पर्वतसिंह , भवंरसिंह , बाघसिंह , मायाबाई पिता नहारसिंह दरियावसिंह पिता नारायणसिंह, मधुबाई बेवा रूपसिंह, जितेन्द्रसिंह , सुमनबाई, सकुबाई, बसुबाई, करुणाबाई , संतोषबाई, बेबीबाई, अन्तुबाई पिता रूपसिंह , विक्रमसिंह , धनसिंह, मेहताबसिंह, भगवानसिंह, सरदारसिंह पिता प्रहलादसिंह, शान्ताबाई बेवा प्रहलादसिंह राजपूत नि. ग्रा. अमलाथा.

3437 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(5) (2)

(3)

(4)

(1)

89 पैकी

0.057

4 हरेसिंह, सुकईबाई पिता गप्पूसिंह, कमलसिंह, सरदारसिंह, रेशमबाई पिता भारतसिंह , मंगतीबाई बेवा भारतसिंह , शारदाबाई, लक्ष्मीबाई बेवा देवीसिंह अज्ञान , दिकपाल , कविता, हेमलता, संगीता, आरती पिता देवीसिंह, पालनकर्ता मां, लक्ष्मीबाई बेवा देवीसिंह छन्दुबाई बेवा गजराजसिंह , उदयसिंह , जगदीशसिंह, कैलाशसिंह , शंकरसिंह, बलरामसिंह , जालमसिंह , पिता गजराजसिंह , बेबीबाई, गायत्रीबाई पिता गजराजसिंह , प्रतपासिंह पिता शेरसिंह , मंगुसिंह , विक्रमसिंह, श्यामसिंह पिता केसरेसिंह, घिसीबाई , कुसुमबाई, संतोषबाई पिता केसरेसिंह , नारायणसिंह करणसिंह, छायाबाई पिता मानसिंह , सीताबाई बेवा मानसिंह, दुलेसिंह पिता बापूसिंह , अंतरसिंह , भुवानेसिंह पिता किशोरसिंह, इन्दरसिंह पिता राजेसिंह, रामसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता राजेसिंह राजपूत निवासी अमलाथा.

0.004

5

93पैकी

प्यारा पिता देवचंद, रेवाबाई बेवा देवचंद, गणपत, गोपाल पिता रामा, कोल्या पिता हरचंद, बावल्या, भल्या, दयाराम पिता बोखार अमरिया राजु पिता घिस्या, गौराबाई , गोपीबाई बेवा घिस्या, विसन, मल्लु पिता रूपा, रेवाराम सदिया पिता एडीया जमनाबाई, ससीबाई पिता एडीया लाड़कीबाई बेवा एडीया नि . नहारखेड़ी.

0.004

बैर-1 6 कड़वा पिता गोविन्द जाति भारुड़ निवासी नहारखेड़ी 104/1/1

7

105 पैकी

0.004

मगनबाई बेवा फकिरा , कड़वा रामकिशन पिता फकिरा सुरजबाई पिता फकीरा जाति भारुड़ निवासी नहारखेड़ी

0.081

8

जामुन -1 ,

कऊ-1 रूखड़ीया पिता मांग्या, सजनबाई, गोगलबाई , कमलाबाई 107 नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू जाति बलाई निवासी अमलाथा

0.410

8

योग :

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-8-2010- सात- 2- ए भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

3438

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी .

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम नहारखेड़ी की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-4-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम नहारखेड़ी की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.410 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1

कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2

भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3 संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

6 भूमिके किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जयेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

3439 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

19 . शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .

(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्र. 1 साक्षियों के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

(केदार शर्मा ) साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

हस्ता./- कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला खरगोन ( म. प्र. ) .

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. 2

पक्ष क्र. 2 हस्ता./-

हस्ता./- नाम : छोटेखान

(असद जाफर)

महाप्रबंधक, पता : 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

3440

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र क्र. 1911 - भू- अर्जन- 10- राजस्व प्रकरण क्रमांक 44- अ-82-09-10.- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 27 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

( 1 ) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम पथराड़ बुजूर्ग प. ह. नं. 18, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं . संख्या 09 कुल क्षेत्रफल 8.387 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./ 1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम पथराड़ बुजूर्ग

सम्पत्ति का विवरण

खसरा नंबर

अर्जनीय क्षेत्रफल

नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम

अनु.क्र.

(हे. में)

एवं जाति

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

1 लोभीराम पिता हरिराम भारूड सा. चिराखान

0.965

पाईप लाईन -1

78/1 79/4

1.133

0.648

86/1

3

2.746

योग :

0.648

78/3

2. लोभीराम पिता हरिराम भारूड सा. चिराखान

ख.नं. 86/1 की पाईप लाईन से सिंचाई.

3.

2.529

78/4

लोभीराम पिता हरिराम भारूड सा. चिराखान

ख.नं. 86/1 की पाईप लाईन से सिंचाई.

86/4 ख

1.290

4. बलीराम पिता गंगाराम भारूड सा. चिराखान

0.405

87/1 /1 / ख

2

1.695

योग :

3441 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

86/6

5. बलीराम पिता गंगाराम भारूड सा. चिराखान

0.498

87/4

0.271

2

0.769

योग :

8.387

9

महोयोग :

(2) राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

( 3) कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-9- 2010-सात- 2 - ए भोपाल, दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

(4) कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

(क

) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी .

(ख ) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम पथराड़ बुजुर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम पथराड़ बुजुर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 8.387 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1 कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3 संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

3442

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

6 भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .

9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए, भू- अर्जन अधिनियम के तहत) .

11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा , और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

भाग 1 ]

3443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता )

साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

नाम : छोटेखान

पता : 15 , टवडी मोहल्ला,

खरगोन.

पक्ष क्र. 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(केदार शर्मा )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग . जिला खरगोन ( म . प्र. ) .

पक्ष क्र. 2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर , दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. एस - डब्ल्यू- 14056-2010.- मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति उपरांत ग्वालियर जिले में नवीन पुलिस थाना थाटीपुर की सीमा का निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार है:-

पुलिस थाने का नाम

ग्रामों के नाम व बन्दोबस्त क्रमांक

(तहसील व जिला)

जिसे अपवर्जित

किया गया (1)

ग्राम/मोहल्ले का नाम

मुरार

1. तृप्ती नगर, नदीपार टाल, श्रीनगर कालोनी , अशोक कालोनी, न्यू अशोक कालोनी, कबीर कालोनी , सिद्धेश्वर नगर, ओम नगर.

2. शिवाजी नगर, भीम नगर, जगजीवन नगर, सुरेश नगर, जीवाजी नगर, मोहन नगर, न्यू मोहन नगर, भगवान कालोनी , द्वारिकाधीश कालोनी, गौतम नगर, 60 फुटा रोड, गल्ला कोठार, कबीर आश्रम.

3. कुम्हरपुरा , ज्योति नगर, द्वारिकाधीश कालोनी हरनामपुरा बजरिया, मैहरा गांव , मेहरा कालोनी , इन्द्रा नगर, सारिका नगर, चौहान प्याउ, कुबेर आश्रम.

पुलिस थाने का

नाम जिसे सम्मिलित

किया गया

(3)

(2)

वार्ड/बंदो क्र.

सर्वे क्र. 2902

वार्ड क्र. 20, 22

वार्ड क्र. 22, 23

वार्ड क्र. 23 थाना- थाटीपुर

तहसील ग्वालियर

जिला ग्वालियर 3444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[ भाग 1

(3) (1)

(2)

4. मयूर मार्केट, मयूर नगर, वनखण्डेश्वर नगर, न्यू जीवाजी नगर, नेहरू कालोनी , न्यू नेहरू कालोनी, पी.एन.टी. कालोनी, खलीफा कालोनी, बस्ती गोदाम. वार्ड क्र. 22

वार्ड क्र. 24

5. दर्पण कालोनी, न्यू दर्पण कालोनी , बैरिक क्वाटर कालोनी, गायत्री बिहार कालोनी , शांति बिहार, शक्ति बिहार, यमुना नगर, शकुन्तलापुरी, चम्बल कालोनी.

वार्ड क्र. 21

दुल्लपुर, विवेक नगर, न्यू विवेक नगर

गोला का मंदिर

वार्ड क्र. 30

विश्वविद्यालय फोरेस्ट कालोनी , गुलाब बाग , प्रीतम बिहार कालोनी

वार्ड क्र. 22

पड़ाव शास्त्री नगर, सत्यदेव नगर, आकाश वाडी तिराहा के पीछे पड़ने वाला सम्पूर्ण रिहायसी क्षेत्र.

अतः उक्तानुसार ग्वालियर शहर में नवीन थाना थाटीपुर की अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित करावें.

Sarwe No.

&

Local Area Name of village

and settlement/Halkas Number

Ward No.

Name of Police Station with Tehsil and District from which included (3) Name of Police Station and District from which excluded (1)

(2)

Morar

Sarwe No.

Trapti Nagar , Nadipar Tall , Shri Nagar Colony , Ashok Colony , New Ashok Colony , Sidheshwar Nagar , Om Nagar , KabirColony .

Police Station Thatipur Tehsil-Gwalior District-Gwalior

2902 Ward No. 20,22

Ward No. 22,23

Shivaji Nagar , Bhim Nagar , Jugjeevan Nagar , Suresh Nagar Jiwaji Nagar , Mohan Nagar , New Mohan Nagar , Bhagwan Colony, Dwrikadhish Colony , Gautam Nagar , 60 feet Road , Galla Kothar , Kabir Ashram ,

Ward No. 23

Kumharpura , Jyothi Nagar , Dwarikadhish Colony , Harnampura Bajriya , Mehra Gaun , Mehra Colony , Indra Nagar , Sarika Nagar , Chouhan Piyau , Kuber Ashram ,

Ward No. 22

Mayur Market , Mayur Nagar , Vankhandeshwar Nagar , New Jeewaji Nagar , Nehru Colony , New Nehru Colony , P & T Colony, Khalipha Colony , Basti Godam .

Ward No. 24

Darpan Colony , New Darpan Colony , Thatipur Bairic Quarter , Gayatry Vihar Colony Shanti Vihar Colony , Shakti Vihar Colony, Yamuna Nagar , Shakuntlapuri , Chambal Colony .

Dullpur , Vivek Nagar , New Vivek Nagar

Ward No. 21

Gola ka Mandir

University Forest Colony , Gulab Baag , Preetam Vihar Colony

Ward No. 30

Padav

Ward No. 22.

Shastri Nagar , Satyadev Nagar , Akash Vani Tiraha and all above residental area .

आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

भाग 1 ]

3445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 16 जून 2010

क्र. 5- अ - 82-09-2010- भू.अ.अ. बरगी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4)

0.11 सिहोरा

(1) जबलपुर

ग्राम- हथलेवा प.ह.नं. - 58 नं. बं. -781 तह. -सिहोरा जिला-जबलपुर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 4, सिहोरा.

(6) मझौली शाखा नहर की हथलेवा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर , दिनांक 17 जून 2010

क्र. 4- अ - 82-2009-2010- भू.अ.अ. बरगी. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) मझौली

(4) 0.19 (1) जबलपुर

(3) रजतला प.ह.नं. -67 तह. - मझौली.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्र. 4 , सिहोरा.

(6) मझौली शाखा नहर के अन्तर्गत उमरखिड़िया माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3446

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

जबलपुर , दिनांक 3 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 6 - अ - 82-09-10 - भू.अ.अ. जबलपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

सिहोरा

जबलपुर

(4) ख.नं. 1365 में 1 कुंआ.

खुड़ावल प.ह.नं. 67 नं. बं. 163 तह. -सिहोरा जिला-जबलपुर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

खुड़ावल माइनर के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 4 , सिहोरा .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 1339 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3) सजहा

(4) 1.14 (1) सीधी रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर के निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी, (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

क्र. 1341 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.11

झाला

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहरके निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1343 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

चंदैनिया

0.47 चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर के निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1345 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह 3448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

खम्हौनिया नं . 2

0.30 चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर के निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी , (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1347- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी सिहावल

जोंकी

0.05

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल , नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की जोंकी माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1349- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की भाग 1 ]

3449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4)

अतरैला

सीधी सिहावल

0.11

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की टेल माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1351 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

0.04 सीधी सिहावल लिलवार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की टेल माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1353 -प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 3450

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

घोपारी

0.54 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की घोपारी माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1355 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

सिहावल

0.10

सुड़वार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सुड़वार माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1357 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की भाग 1 ]

3451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

करकोटा

0.22 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1359 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी सिहावल

अमरा

0.036

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1361 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 3452

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

सीधी

बिठौली

0.02 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1363 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

0.02 सिहावल डिहुली खास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1365 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की भाग 1 ]

3453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

उफरौली

सिहावल

0.05

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की कोदौरा माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1367- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

0.17

कोदौरा

सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 एवं उसकी कोदौरा माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1369 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 3454

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[भाग 1 धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

सीधी

सिहावल बेलगांव

0.08

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 7718 - जि.भू.अ. -2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

सिवनी

सिवनी

बोथिया

0.90

बोथिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबद्.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग क्र . 1 , सिवनी.

अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि-0.20

प.ह.नं. 17/20 रा.नि.मं. , बंडोल तह. सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7718 -जि.भू.अ. -2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 3455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भाग 1 ]

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(6) (3)

(5)

(1) (2)

(4) 5.55

सिवनी

सिवनी

बोथिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबद्.

अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि-0.70

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग क्र. 1 , सिवनी.

भाटीवाड़ा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. भोमा, तह. सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 7718 - जि.भू.अ. - 2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

सिवनी

सिवनी

बोथिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबद्.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग निर्माण संभाग क्र . 1 , सिवनी.

0.80 अशासकीय भूमि, शासकीय भूमि-0.10

सरगापुर, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. भोमा, तह. सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू -अर्जन ) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश , भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2010-11-818.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 3456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[ भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नं. रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) गुना

गुना गोलाखेडी 360 में से 0.021 362में से 0.021 योग . 0.042

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेल्वे, कोटा, (राजस्थान ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .

गुना , दिनांक 3 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 11 - अ-82-2009-10-838 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नं. रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

गुना

गुंजारी

मकसूदनगढ़

(4) 0.836 123में से योग .. 0.836

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नसीरपुर- गुंजारी मार्ग निर्माण योजना.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग-गुना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 05- अ-82-2009-10- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 3457 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची ( संशोधित )

सार्वजनिक प्रयोजन

( 2 ) द्वारा

भूमि का वर्णन

का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

तहसील/ तालुका

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

0.068

सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन भोपाल हुजूर लाऊखेड़ी 92/1/1/1/1

92/1/1/2

0.068

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संधारण संभाग

129/2/2

0.008 क्रमांक-2 , भोपाल, (म.प्र. ) .

0.040

135/1/1/2

209/1/1

0.036

210/1/2

0.036

128/1/5/1

0.012

128/1 /1 ख

0.012

0.020

128/1/2/2

128/1/3/1

0.028

212/1/1

0.060

200क

0.032

200ख

0.016

201/1/1

0.012

0.012

189/1/2/2

189/1/1/1

0.044

0.064

203/2/1

0.020

225-226/2/ 1/1

0.056

215/1/2/1

216/1/1

0.004

216/2/1

0.004

213/2

0.028

0.056

128/ 1/ 1 क

0.020

197/2

199/2

0.060

189/1/1/2/2

0.016

0.832

योग

भोपाल

सिंगारचोली

हुजूर

0.002

35 , 36 , 102 / 35/1/1/1/2/1

35, 36,

0.006

102/35/3/2/2

35 , 36, 102/

0.016

35/3/1/2/2ख

35,36,102/35/3/1क

0.016

35,36,102/35/3/ 1 ख

35, 36,

0.024

102/35/1/1/4

0.064

योग

0.896

दोनों ग्रामों कुल रकबा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नगरीय क्षेत्र , भोपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , नजूल बैरागढ़ - वृत्त, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3458

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 15637 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- हैदरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.094 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

96/1

0.459

96/2

0.459

96/3

0.459

98

0.917

1.000

100/1

100/5

0.800

कुल योग : 4.094

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-हैदरी तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार, जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 15642- भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- मौलानी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.600 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा

निजी

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.200

92

0.400

146/1

1.000

153

कुल योग :1.600

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मौलानी तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार ( म. प्र . ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 2010-9110 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील-नागदा भाग 1 ]

3459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

( ग) ग्राम- पाडल्याकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.591 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2) 663/1 मे से

0.146 663/3 मे से

0.084 1105 मे से

0.011 1106/2मे से

1106/2मे से

0.094 1106/2मे से

0.209 1147/2/1 मे से

0.063

0.030 1109 मे से

0.261 1159 मे से

1117/2 मे से

0.342

0.025 1149 मे से

0.700 1150 मे से

1154 मे से

0.094 1157 मे से

0.084 1158 मे से

0.199

0.105 1160 मे से

0.198 1160 मे से

1161 मे से

0.350 1360 मे से

0.034

0.020 1361 मे से

1380/1 मे से

1380/2 मे से

1380/3 मे से

1380/4 मे से

1380/5 मे से

0.570 1380/6 मे से

1380/7 मे से

1380/8 मे से

1380/9 मे से

1380/10 मे से

1381/1 मे से

1381/2 मे से

0.030 1381/3 मे से

1381/4 मे से

1382/1 मे से

0.400 1382/2 मे से

1383मे से

0.074

(2)

(1)

0.034

1384

1385/2 मे से

1385/3 मे से

1385/4 मे से

1385/5 मे से

0.283

1385/6 मे से

1385/7 मे से

1385/8 मे से

1385/9 मे से

1389/1 मे से

0.679

0.021

1389/1 मे से

1413/1 मे से

0.084

1413/3 मे से

0.283

1414/1 मे से

0.053

1409/1 मे से

1411/3 मे से

1411/1/1 मे से

1411/1/2 मे से

0.031

1411/3 मे से

1411/4 मे से

1411/4/4 मे से

कुल योग : 5.591

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उज्जैन- उन्हैल- नागदा- घिनौदा- जावरा बर ओटी, टू- लेन मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का ( नक्शा ) प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , नागदा में देखा जा सकता है.

उज्जैन , दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. क्यू. - भूमि. सम्पा. -10-2741 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- तराना 3460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

( ग) ग्राम- तिलावदी, तिलावद

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.64 हेक्टेयर.

ग्राम-तिलावदी

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

360में से

0.06

362में से

0.10

कुल योग : 0.16

ग्राम-तिलावद

821 में से

0.48 कुल योग : 0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन-तिलावद कचनारिया मार्ग पर छोटी कालीसिंध नदी पर निर्माणधीन जल मग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्क्षा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तराना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 1371 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि, निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

[भाग 1 (ग) ग्राम- रामनगर कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

1473

0.08 कुल योग : 0.08

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

पृ. क्र. 08- अ-82- वर्ष 2009-10- पत्र क्र.- 33 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग) नगर/ग्राम-गोलगांव खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.769 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.182

51/1

0.052

51/3

69/2

0.121

0.052

70/2 भाग 1 ]

3461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

70/1

0.108

71/1,

0.129

73/1

73/4

0.101

73/6

0.073

77/3

0.032

91/1

0.032

91/2

0.028

92/2

0.109

94/1

0.048

94/2

0.048

107

0.061

32,93

0.113

75/2

0.270

76/1

0.210

कुल योग : 1.769

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 27- अ- 82 - भू. अर्जन-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील - बकस्वाहा

(ग) नगर/ ग्राम- मुडिया खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.800 हेक्टेयर.

(1 ) निजी भूमि-1.800

(2) शास. भूमि- निरंक

योग .. 1.800

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

25/3

0.144

0.277

28

37/2

0.120

37/3/1

0.164

37/3/2

0.020

53

0.015

0.048

54

57

0.086

62/1

0.158

0.048

63

64

0.090

71

0.030

72

0.114

73

0.174

0.192

79/1

0.120

80

कुल योग : 1.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बक्स्वाहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. - क्यू- भू- अर्जन- 26-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 3462

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) ग्राम-गोंधारी

( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.44 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.04

946

945

0.11

930

0.08

929

0.28

925

0.03

927

0.16

926

0.14

910

0.08

913

0.04

909

0.02

911

0.03

907

0.28

906

0.02

904

0.09

903

0.04

कुल योग : 1.44

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी के पश्चात ) शाखा एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा/प्लान का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र.- क्यू- भू-अर्जन- 27-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क) जिला-शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग ) ग्राम- दबरी पमारी

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 4.31 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.17

519

517

0.29

515

0.20

500

0.10

498

0.06

499

0.12

487

0.16

0.06

490

488

0.06

462/1

0.03

0.05

486

195

0.17

194

0.13

254/2

0.11

255

0.07

256

0.06

257

0.06

0.06

262

262/522

0.11

0.13

263

266

0.14

0.03

294

0.20

391

0.28

390

389

0.15

346

0.13

0.05

337

338

0.19

334

0.20

317

0.05

0.07

319

0.22

320

63

0.12

62

0.28

कुल योग : 4.31

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी के पश्चात ) शाखा एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

3463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(3 ) भूमि का नक्शा/ प्लान का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र.-क्यू- भू-अर्जन- 34-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला-शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) ग्राम- रॉवकलॉ

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -12.04 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

474

0.12

473

0.11

306

0.13

304

0.17

471

0.05

472

0.10

0.06

316

300

0.01

0.15

325

403

0.03

404

0.04

405

0.02

406

0.09

408

0.08

407

0.08

424

0.05

428

0.10

423

0.06

305

0.05

425

0.07

303

0.25

310

0.01

311

0.01

68

0.14

(2)

(1)

312

0.02

0.01

314

302

0.07

0.17

315

0.30

343

0.11

344

0.02

301

0.03

326

0.02

324

328

0.24

69

0.14

70

0.09

0.01

95

0.12

63

0.10

71

62

0.25

72

0.02

0.35

61

73

0.02

46

0.43

0.09

74

0.35

18

0.09

19

0.05

80

0.20

17

15

0.24

0.27

20

0.17

21

22

0.10

0.10

23

0.02

24

0.14

26

27

0.01

429

0.19

0.08

433

0.03

431

0.03

432

0.02

439

0.13

438

440

0.04

441

0.19

0.05

519 3464

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2) 442

0.11 517

0.02 518

0.20 520

0.04 521

0.04 522

0.16 531

0.04 527

0.02 530

0.03 528

0.04 550

0.05 551

0.17 549

0.12 556

0.05 560

0.13 558

0.11 559

0.13 552

0.02 557

0.22 555

0.07 329

0.02 342

0.01 333

0.05 334

0.04 330

0.01 332

0.08 349

0.18 8

0.25 335

0.01 3/6

0.05 3/7

0.12 92

0.20 91

0.05 89

0.02 90

0.06 106

0.09 86

0.03 87

0.05 88

0.04 107

0.17 110

0.23 187

0.15

[भाग 1 (1)

(2)

153

0.08

185

0.12

163

0.09

156

0.07

155

0.01

157 मिन

0.07

154

0.17

151

0.08

150

0.13

132

0.13

133

0.01

134

0.08

136

0.01

16

0.13

14

0.09

कुल योग : 12.04

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी के आगे ) की शाखा डी-7 एवं उसकी उपशाखाओं के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा/प्लान का विवरण- भू-अर्जन अधिकारी जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-क्यू- भू-अर्जन- 35-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) ग्राम- झण्डा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 6.13 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2038

0.10

2039

0.76 भाग 1 ]

3465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

2040

0.14

2041

1.10

2042

0.49

2045

0.66

2046

0.48

2047

0.05

2049

0.05

2051

0.09

2052

0.10

2053

0.04

2054

0.06

2055

0.04

2056

0.04

2059

0.10

2060

0.21

2080

0.30

(2)

(1)

0.10

2081

2083

0.22

2088

0.08

2402

0.36

0.05

2410

2413

0.05

0.06

2414

2415

0.08

0.11

2416

0.21

2417

कुल योग : 6.13

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत समोहा पिकअप वियर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान का ) विवरण भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

संशोधित अधिसूचना

क्र. 497 - भू- अर्जन- अधिसूचना क्रमांक- 29- भू-अर्जन- 08-09-अ- 82.- दिनांक 2 जुलाई 2009 संशोधन ग्राम नावली तहसील पिछोर जिला शिवपुरी की भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक पृष्ठ 1811 एवं 1816 दिनांक 17-7-2009 एवं धारा -6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का म. प्र. राजपत्र भाग एक के पृष्ठ संख्या 2665 दिनांक 20-11-2009 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसमें निम्नानुसार प्रकाशित त्रुटिपूर्ण के स्थान पर संशोधित प्रविष्ट अनुसार पढ़ा जावें:-

त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट

जिला तहसील ग्राम कुल रकवा

सर्वे रकवा हेक्टर

नं.

हेक्टर

(2)

(1)

(4) (5) (6) (3)

2.05

92

शिवपुरी पिछोर नावली 243.74

102

0.21

655

0.15

संशोधित प्रविष्टि

जिला तहसील ग्राम

रकवा हेक्टर

कुल सर्वे रकवा नं. हेक्टर

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

243.09 92 0.58 पिछोर नावली

शिवपुरी

102 0.01

655 2.15

संशोधित अधिसूचना

क्र. 504 - भू-अर्जन- 2008-09-अ-82-अधिसूचना क्रमांक- 29 - भू-अर्जन- 08-09-अ-82 .- दिनांक 2 जुलाई 2009 संशोधन ग्राम पिपरौनिया तहसील पिछोर जिला शिवपुरी की भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक पृष्ठ 1818 दिनांक 17-7-2009 एवं धारा -6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का म. प्र. राजपत्र भाग एक के पृष्ठ संख्या 2669 दिनांक 20-11-2009 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसमें निम्नानुसार प्रकाशित त्रुटिपूर्ण के स्थान पर संशोधित प्रविष्ट अनुसार पढ़ा जावें:-

त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट

जिला तहसील ग्राम

रकवा नं. हेक्टर

कुल सर्वे रकवा हेक्टर

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

45

0.32 शिवपुरी पिछोर पिपरानिया 46.32

संशोधित प्रविष्टि

जिला तहसील ग्राम

सर्वे नं.

रकवा हेक्टर

कुल रकवा हेक्टर

(1)

(3) (4) (5) (6) (2)

पिपरौनिया 46.32 47

0.32 पिछोर

शिवपुरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3466

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2008-09- कले .-814.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- गुना

(ग) नगर/ग्राम- हिरनोदा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.522 हेक्टेयर.

खसरा सर्वे

रकबा (हेक्टर में)

नम्बर (1)

(2)

10/10 (8क)

10/11

0.167 0.355

योग : 0.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांडिया नाला मुख्य नहर की 5 - आर उपनहर निर्माण योजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2- अ- 82-2008-09- कले.-816. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग) नगर/ ग्राम- श्यामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.189 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा सर्वे नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

36/1/2/2

0.150

36/3 मि.

0.065

(1)

(2)

0.060

36/3 मि.

36/4

36/6

43/2

0.155 0.180 0.324

43/5

0.255 योग : 1.189

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बांडिया नाला मुख्य नहर की 5 - आर उपनहर निर्माण योजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. - 10050 - भू- अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिंदवाड़ा

(ख ) तहसील- तामिया

( ग ) नगर/ ग्राम - बीजाढाना , प.ह.नं. -13 ब.नं. - 120 रा.नि. मंडल तामिया

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 07.216 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(1) 01

योग (हेक्टर में) (2) 07.216 : 07.216

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा तामिया पातालकोट क्षेत्र के लिये पर्यटन विकास के लिये निजी भूमि का अर्जन.

भाग 1 ]

3467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जुन्नारदेव जिला - छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय तहसीलदार तामिया जिला- छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. - 1 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- सिजौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.48 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

25

0.15

40

0.06

40/1340

0.20

0.12

43

62

0.04

64

0.01

65

0.10

66

0.15

71

0.06

73

0.03

95

0.14

96

0.28

97

0.07

98

0.01

107

0.02

(1)

(2)

0.10

113

0.27

114

0.02

115

120

0.02

123

0.02

172

0.10

0.02

187

188

0.02

0.02

189

0.01

190

0.01

191

192

0.17

193

0.07

0.26

194

0.02

195

248

0.21

0.07

249/1

250/2

0.07

0.07

265/2

0.04

265/3

266

0.12

268

0.16

269

0.08

270

0.09

271

0.13

288

0.04

289

0.03

0.03

291

292

0.03

295

0.04

0.12

296

0.01

297

305

0.06

0.10

306

307

0.07

0.17

308

327

0.01

329

0.06

351

0.06

352

0.05

353

0.08

354

0.02

391/1

0.01

394

0.02

0.01

395

0.02

397

398

0.01

0.18

399

423

0.08 3468

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2) 422/1

0.03 424

0.02 425

0.10 426

0.01 431

0.09 432

0.05 433

0.05 434

0.08 435

0.05 439

0.04 440

0.06 444

0.02 445

0.04 446

0.05 447

0.03 460

0.06 461

0.07 462

0.03 463

0.02 464

0.02 477

0.03 578

0.10 580

0.07 581

0.03 582

0.02 583

0.11 596

0.12 597

0.06 601

0.02 603

0.01 678

0.08 679

0.15 681

0.03 687

0.05 688

0.01 689

0.11 691

0.03 703

0.10 704

0.04 705

0.12 706

0.04 711

0.02 712

0.11 713

0.04 714

0.04 715

0.17 724

0.04 725

0.21 726

0.26

[भाग 1 (1)

(2)

742/3

0.02

743

0.34

744

0.09

0.27

745

751

0.05

752

0.16

0.15

753

0.07

754

755

0.08

756

0.01

757

0.01

0.07

760

0.14

761

794

0.16

0.07

795

0.07

796

797

0.07

0.07

798

0.12

799

803

0.05

0.13

804

805

0.11

0.11

813

814/1

0.14

814/2

0.18

0.02

838

0.01

839

0.01

840

0.10

869

870

0.02

876

0.03

877

0.20

891

0.09

892

0.04

893

0.11

0.05

894

योग : 11.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.- सिंध परियोजना आर.बी.सी. ( महुअर नदी पश्चात्) शाखा डी-7 एवं 9 एल, 8 आर, 9 आर एवं 10 आर शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 2- अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन भाग 1 ]

3469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- कमथरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

235

0.04

236

0.06

244

0.02

237

0.04

243

0.22

245

0.10

246

0.14

248

0.05

249

0.15

250

0.06

273

0.15

275

0.01

276

0.10

277

0.11

351

0.60

1.85

योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.- सिंध परियोजना आर.बी.सी. पश्चात् मुख्य नहर की उपशाखाओं एल.एम.- 12 के निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. - 17- अ-82-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम- पड्डुआ प. ह. नं. 34, न. बं. 160 (घ) लगभग क्षेत्रफल- एक पक्का कुंआ

खसरा

नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

20 पर स्थित एक पक्काकुंआ

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-जमुनिया माइनर नं. एक के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , रा. अ. बा. , सागर परियोजना इकाई क्र. ( 2 ) , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र. -3 बी- 121-04-05.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम- बम्हनौदा प. प. नं. 49 , न. बं. 74 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 12996 वर्गफुट

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

44आबादी

12996

वर्गफुट

पर निर्मित 6 मकान

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. बरगी व्यापवर्तन परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के एक्सटेंशन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , रा . अ. बा. , सागर परियोजना इकाई क्र. ( 2 ) , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3470

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur, the 1st December 2010

No. B - 4961 - II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 ( 59 of 1994) , Hon'ble the Chief Justice , High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates Hon'ble Shri Justice Ajit Singh , Judge of High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat Jabalpur , as Chariman of High Court Legal Services Committee , with immediate effect .

By order and in the name of Hon'ble the Cheif Justice , TARUN KUMAR KAUSHAL , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्र. C-6937-दो-2-56-2010.-श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 28 से 30 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 6939- दो-3-33-2006.- श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद को दिनांक 29 से 30 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 6941- दो-2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 20 से 22 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-6943-दो - 2-29-2009.- श्री शम्भू दयाल दुबे , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इंदौर को दिनांक 19 से 21 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे , जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

क्र. C-6985-दो - 2-49-2007 .- श्री गिरीश कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 18 से 25 अक्टूबर 2010 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 18 अक्टूबर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. C- 6987-दो - 3-66-2002.- श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 1 से 12 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6989-दो- 2-11-2004.- श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 नवम्बर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C- 6991-दो- 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 29 से 30 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28

3471 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 6992- दो-2-53-2007.-श्री आर . के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 27 से 29 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 4789- दो-3-14-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

3472

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

क्र. E- 4791-दो- 2-36-2010 .- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-4793- दो-2-11-2005.- श्री एम. के. मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . के. मुदगल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 4795-दो- 2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

[भाग 1 क्र. E -4797-दो- 3-123-2000.- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. 462 - स्था. सैट- 2010.- श्री हरीश कांत दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व , पश्चात में पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा ) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कांत दुबे जी को अस्थाई रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 468 - स्था . सैट -2010 .- श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 26 से 28 अक्टूबर 2010 तक कुल 3 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

भाग 1 ]

3473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

अवकाश काल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 26 से 28 अक्टूबर 2010 को मूलभूत नियम 25 ( ब) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार कम पी. पी . एस..

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 1149 -गोपनीय- 2010 - दो- 2-10-62 ( भाग- पांच ) - शुद्धि- पत्र. - रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1136- गोपनीय - 2010-दो -2- 10-62- भाग -5, दिनांक 24-11-2010 की सारणी के सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्री रितुराज बसंत कुमार के नाम के सामने स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) पर अंकित चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक " 1-9-2010 " के स्थान पर चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक " 1-9-2009 " पढ़ा जावे.

जबलपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 1157-गोपनीय- 2010-दो-3-1-2010 ( भाग - ए ) . — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री रामजी गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय , सागर के संबंध में जारी स्थानांतरण आदेश क्रमांक 1142- गोपनीय-2010- दो- 3-1-2010 ( भाग - ए ) , दिनांक 24-11-2010 को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुये, उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (1)

1

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

श्री रामजी गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय , सागर.

Jabalpur, the 1st December 2010

No. 1168-2010- II- 15-4-10 ( Ch . ) . In exercise of the powers conferred by proviso to sub - rule ( 1 ) of Rule 1 ofMadhya Pradesh Civil Courts Rules , 1961 and all other enabling provisions , the High Court of M. P. hereby suspend Notification ( s ) No. B - 4772 dated 18-11-2010 and No. B - 4774 dated 18-11-2010 extending working hours of Notified Courts until further orders , with immediate effect .

Itis made clear that the Notification (s ) No. B -4772 dated 18-11-2010 and No. B -4774 dated 18-11-2010 are kept in abeyance until further orders .

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. 1165- गोपनीय- 2010-दो-3-1-2010 ( भाग- दो) मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत न्यायालय के सृजन के संबंध में जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003-21 - ब (एक) दिनांक 16 सितम्बर 2010 एवं न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति दर्शित करने वाली अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003-21 - ब ( एक) दिनांक 16 सितम्बर 2010 के तारतम्य में एवं मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-3-2007- तेरह दिनांक 5 जुलाई 2008 द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत 10 न्यायालयों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मिम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करता है :-

सारणी

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

(1)

1 श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर , सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-8 , विद्युत अधिनियम, 2003 , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल .

3474

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्र. C- 6898-दो - 3-97-2009 .- श्री अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 27 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार , रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय हो होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-4787-दो-3-16-2007 .-श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 दिसम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 से दिनांक 12 दिसम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी . सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी /एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्र. C- 6935-दो-3-102-2000.- श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 1136- गोपनीय- 2010- दो- 2-10-62 ( भाग- पांच ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लिखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है : -

सारणी

क्र.

नाम तथा पदनाम

(1)

(2)

चयन ग्रेड वेतनमान में

नियुक्तिका दिनांक

(3)

1 2

रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी (4)

10-10-2007

22-8-2008

कुमारी मीना सिंह श्री मृत्युंजय सिंह

पूर्व से आरक्षित रिक्त पद पर रिक्त पद पर भाग 1 ]

3475

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

3

श्री संजीव दत्ता

(3)

(4)

रिक्त पद पर

9-9-2008

4

श्री ऋषभ कुमार सिंघई

5

श्री रवि कुमार नायक

6

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा

7

श्री तारकेश्वर सिंह

8

श्री अमरनाथ ( केशरवानी )

9

श्री अरविंद कुमार शुक्ला

10

श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर

11

स्वर्गीय श्री देवेश कुमार गोयल 12

श्री चन्द्र मोहन गर्ग

13

श्री श्रीराम दिनकर

24-9-2008

रिक्त पद पर

30-9-2008

रिक्त पद पर

19-11-2008

रिक्त पद पर

15-12-2008

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर

19-12-2008

31-8-2009

रिक्त पद पर

31-8-2009

श्री अरविंद कुमार शुक्ला, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर. 31-8-2009

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर

1-9-2009

1-9-2009

14

श्री रितुराज बसंत कुमार

15

श्री महेश भदकारिया

16

श्री भाऊराव पाटिल

17

श्री लीलाधर बोरासी

18

कुमारी शोभा पोरवाल

19

श्री दीप कुमार केशरवानी

20

श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) 21

श्री अविनाश कुमार खरे

22

श्री प्रभात कुमार मिश्रा

23

श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता ( सीनियर ) 24

श्री लाल सिंह दुवासा

25

श्रीमती भगवती चौधरी

26

श्री माईकल सेमुअल

27

डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे

28

श्रीमती सईदा बानो रहमान 29

श्री अनिल कुमार मोहनिया 30

श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर )

श्री चन्द्र मोहन गर्ग , चयन ग्रेड धारक के अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , विद्युत अधिनियम, 2003 , भोपाल के पद पर नियुक्त होने से हुए रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर

1-9-2010

2-9-2009

रिक्त पद पर

10-9-2009

रिक्त पद पर

19-9-2009

रिक्त पद पर 19-9-2009

श्री लीलाधर बोरासी, चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.

21-9-2009

रिक्त पद पर 22-9-2009

रिक्त पद पर 22-9-2009

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर 25-9-2009

30-9-2009

रिक्त पद पर 30-9-2009

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर 6-10-2009

8-10-2009

रिक्त पद पर 31-10-2009

रिक्त पद पर 22-5-2010

रिक्त पद पर 22-5-2010

रिक्त पद पर 22-5-2010

रिक्त पद पर 3476

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

क्र. 1138- Confdl . - 2010- दो- 2-21-63 ( भाग- पांच ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये गये दिनांक से , स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है : - क्र.

नाम तथा पदनाम

(2)

(1)

सारणी

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी

सुपर समय वेतनमान में

नियुक्तिका दिनांक

(3)

1.

श्री करीम दाद खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

2.

श्री ओम प्रकाश दुबे (जूनियर ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा.

3.

श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी .

4.

श्री राम कुमार गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर.

5.

श्री हेम कुमार दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन.

6.

श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर.

7.

श्रीमती कुमुदबाला बारणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.

8.

श्री राजकुमार पाण्डे, जिला न्यायाधीश , ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

9 .

श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर.

(4)

रिक्त पर पर .

19-12-2008

रिक्त पर पर.

01-09-2009

रिक्त पर पर.

22-09-2009

रिक्त पद पर.

25-09-2009

25-09-2009

श्री राम कुमार गोस्वामी , सुपर समय वेतनमान धारक के प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय के पद पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

22-05-2010

श्री करीम दाद खान, सुपर समय वेतन- मान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

22-05-2010

श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर. 01-08-2010

श्री हेम कुमार दुबे, सुपर समय वेतनमान धारक के दिनांक 31-07-2010 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए पद पर. 01-08-2010

श्री राजकुमार पाण्डे, सुपर समय वेतन- मान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

भाग 1 ]

3477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

10.

(4)

(3)

13-09-2010

श्री बलवीर सिंह परमार, जिला न्यायाधीश , ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर.

11.

श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.

श्रीमती विमला जैन , सुपर समय वेतन- मान धारक तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उन्नयन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर. 13-09-2010

श्री बलवीर सिंह परमार, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

क्र. 1142 - गोपनीय - 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

क्र.

नाम

कहां से (1)

(3) (2)

1. श्री राम सिंह कनौजिया

अनूपपुर 2.

सागर श्री रामजी गुप्ता

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(4)

(5)

(6)

नरसिंहपुर नरसिंहपुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 नरसिंहपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर की हैसियत से.

अनूपपुर

अनूपपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. 1144 - गोपनीय - 2010-दो - 3-1-2010 ( भाग- ए- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, आदेश क्रमांक 549- गोपनीय- 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग- ए- बी ) , दिनांक 29 जून, 2010 को आंशिक रूप से अधिष्ठित करते हुए एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 483 - ए- गोपनीय- 2010- दो- 3-68-07, दिनांक 11-6-2010 के तहत जारी निर्देशों को यथावत रखते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

क्रमांक

अधिकारी का नाम

(1)

(2)

1.

श्री कमलेश कुमार इटावडिया

2.

श्री संजय पाल सिंह बुंदेला

3.

श्री केशव मणी सिंघल

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जोबट, जिला अलीराजपुर की हैसियत से.

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , कोतमा, जिला अनूपपुर की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , अशोकनगर की हैसियत से.

3478

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(3)

(1)

(2)

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , चंदेरी , जिला अशोकनगर की हैसियत से.

4. श्री दिलीप गुप्ता

5. श्री आलोक कुमार सक्सेना

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सेंधवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सेंधवा, जिला बड़वानी की हैसियत से.

6. श्रीमती दीपिका मालवीय

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बैतूल की हैसियत से.

7. श्री जाकिर हुसैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मुलताई, जिला बैतूल की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , भिण्ड की हैसियत से.

8. श्री रतन कुमार वर्मा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , लहार, जिला भिण्ड की हैसियत से.

9. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनि. )

10. श्री गंगाचरण दुबे

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , भोपाल की हैसियत से.

11. श्री आमोद आर्य

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बैरसिया, जिला भोपाल की हैसियत से.

12. श्री प्रदीप कुशवाह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , छतरपुर की हैसियत से.

13. कु. शारदा नहाटे

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , बिजावर, जिला छतरपुर की हैसियत से.

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , छिन्दवाड़ा की हैसियत से.

14. श्री भूभास्कर यादव

15. कु. मंजुलता चतुर्वेदी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , दमोह की हैसियत से.

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , हटा, जिला दमोह की हैसियत से.

16 . श्री रघुवीर प्रसाद पटेल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , दतिया की हैसियत से.

17. श्री अनिल कुमार छापरिया

18. श्री मुकेश कुमार बाथम

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाशीश , सेवढ़ा , जिला दतिया की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , देवास की हैसियत से.

19. श्री राज कुमार वर्मा

20. श्री साबिर अहमद खान

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , कन्नौद, जिला देवास की हैसियत से. 20-A श्रीमती सविता सिंह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , धार की हैसियत से.

21. श्री सुनील मालवी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मनावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , मनावर, जिला धार की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , डिण्डौरी की हैसियत से.

22. श्री सुरेन्द्र मेश्राम

23. श्री राजेन्द्र चौरसिया

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , खण्डवा की हैसियत से .

24. श्री मुकेश कुमार डांगी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , गुना की हैसियत से.

25. रामब्रेश ( यादव)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर की हैसियत से .

26. श्रीठाकुर दास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , डबरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, डबरा , जिला ग्वालियर की हैसियत से.

3479 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

27. श्री राजीव के. पाल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , हरदा की हैसियत से.

28. श्रीमती दीपाली शर्मा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , होशंगाबाद की हैसियत से.

29. श्री जयदीप सिंह

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , सोहागपुर, जिला होशंगाबाद की हैसियत से.

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इन्दौर की हैसियत से.

30. श्री संजीव कुमार गुप्ता

सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर की हैसियत से.

31. श्री अजय कुमार सिंह

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पाटन, जिला जबलपुर की हैसियत से.

32. श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि. )

33. श्री दिनेश कुमार खटीक

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , थांदला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, थांदला, जिला झाबुआ की हैसियत से.

34. श्री अविनाश चन्द्र तिवारी

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , कटनी की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मण्डला की हैसियत से.

35. श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , मंदसौर की हैसियत से.

36. श्री अरविन्द कुमार गोयल

37. श्री हेमन्त जोशी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , गरोंठ , जिला मंदसौर की हैसियत से.

38. श्री अरबिन्द कुमार (जैन )

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना की हैसियत से.

39 . श्री राम बिलास गुप्ता

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , अम्बाह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , अम्बाह , जिला मुरैना की हैसियत से.

40. श्री अशोक कुमार सोंधिया

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर की हैसियत से.

41. श्री राकेश कुमार गोयल

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मनासा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मनासा, जिला नीमच की हैसियत से .

42. श्री अरुण कुमार खराडी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , स्थान- पवई, जिला पन्ना की हैसियत से.

43. श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रायसेन की हैसियत से.

44. श्री राजेन्द्र कुमार बाथम

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बरेली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बरेली , जिला रायसेन की हैसियत से.

45. श्री प्रहलद सिंह केमथिया

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , ब्यावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ब्यावरा, जिला राजगढ़ की हैसियत से.

46. श्रीमती नोरिन निगम

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , रतलाम की हैसियत से.

47.

श्री राजेश नन्देश्वर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जावरा, जिला रतलाम की हैसियत से.

48. कु. प्रतिभा साठवने

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा की हैसियत से.

3480

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

49. श्री उमा शंकर शर्मा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सिरमौर, जिला रीवा की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , खुरई, जिला सागर की हैसियत से.

50. श्री कृपा शंकर शाक्य

51. श्री संजय कुमार पाण्डे

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना की हैसियत से.

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , नागौद, जिला सतना की हैसियत से.

52. श्री सुजीत कुमार सिंह

53. श्री अरुण श्रीवास्तव

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , सीहोर की हैसियत से.

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बुदनी , जिला सीहोर की हैसियत से.

54. श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( जूनि. )

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सिवनी की हैसियत से.

55. श्री राजेश कुमार रावतकर

56. श्री राजदीप सिंह ठाकुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, लखनादौन, जिला सिवनी की हैसियत से.

57. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , शहडोल की हैसियत से.

58 . श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि. 2 )

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 , शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से.

59. श्री वैभव मण्डलोई

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर, जिला शाजापुर की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , श्योपुर की हैसियत से.

60. श्री अशोक गुप्ता

61. श्री मसूद अहमद खान

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , शिवपुरी की हैसियत से.

62. श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनि. )

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 , करैरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, करैरा , जिला शिवपुरी की हैसियत से.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सीधी की हैसियत से.

63 . श्री गालिब रसूल

64. श्री दयाराम अहिरवार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मझौली, जिला सीधी की हैसियत से.

65. श्री माखनलाल झोड़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , बैढ़न के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैढ़न, जिला सिंगरौली की हैसियत से.

66.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , टीकमगढ़ की हैसियत से.

श्री मुन्नालाल राठौर

67. श्री तरुण राकेश स्टेण्डली

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 , निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ की हैसियत से.

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , उज्जैन की हैसियत से.

68 . श्री बलराज कुमार पलोदा

69 . श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 , महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, महिदपुर , जिला उज्जैन की हैसियत से.

3481 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

70.

श्री जवाहर सिंह मरकाम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , उमरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , स्थान-बिरसिंहपुर- पाली , जिला उमरिया की हैसियत से .

71.

श्री गंगाचरण शर्मा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , विदिशा की हैसियत से .

72.

श्री संजय कुमार कस्तवार

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , सिरोंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सिरोंज, जिला विदिशा की हैसियत से.

73.

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मण्डलेश्वर की हैसियत से .

श्री सुर सिंह कन्नौज

74.

श्री कैलाश प्रसाद मरकाम

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , भीकनगांव, जिला मण्डलेश्वर की हैसियत से.

टिप्पणी:-

(1) उपरोक्त न्यायिक अधिकारी विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-3835-21- ब( एक ) , दिनांक 23-11-2010 के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय भी नियुक्त किये गये हैं, अतः वे ग्राम न्यायालय की बैठक के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के पालन में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे .

(2) गुना में पदस्थ ग्राम न्यायाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को चाचौड़ा ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे .

(3) पवई, जिला पन्ना में पदस्थ ग्राम न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना के द्वारा तय किये गये किन्हीं दो सप्ताहों के सोमवार एवं शुक्रवार ( अर्थात् माह में कुल 4 दिवस ) को पन्ना जिला मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे .

(4) इस आदेश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1142- गोपनीय- 2010-दो- 3-1-2010 ( भाग- ए ) , दिनांक 24- 11-2010 द्वारा नरसिंहपुर एवं अनूपपुर पदस्थापना पर पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43- 3835-21 - ब ( एक) दिनांक 23-11-2010 के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय भी नियुक्त किये गये हैं, अतः वे ग्राम न्यायालय की बैठक के संबंध में उक्त अधिसूचना के पालन में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.

(5) श्री बलराम यादव, श्री संदीप कुमार पाटिल , श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी एवं श्री विवेक सक्सेना अपने पदस्थापना के जिले क्रमशः सागर, बालाघाट, बड़वानी एवं बुरहानपुर में अपने वर्तमान पद पर रहते हुए प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय का कार्य संचालित करेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur , the 30th November 2010

No. B - 4929-1-7-3-2010 (Part- I) . It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2011 .

3482

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

Summer Vacation :-From Monday 23rd May to Friday 17th June , 2011

Winter Vacation :-From Wednesday 21st December to Saturday 31st December , 2011 .

Name of Holidays (2)

Sr. No. (1)

1.

New Year's Day

2.

Makar Sankranti

3. Republic Day

4.

Id-Milad-Un- Nabi

5.

Mahashivratri

6.

Ramnavmi

7.

Dr. Ambedkar Jayanti 8.

Buddh Purnima

9 .

Independence Day

10.

Janmashtmi

11 .

Id-Ul -Fitar

12 .

Ganesh Chaturthi

13. Sarvapitramoksha Amavasya 14. Dussehra ( 6-10-2011 )

Mahaashtmi

Mahanavmi 15. Deepawali (26-10-2011 ) 16.

Id-Ul -Zuha

17.

Gurunanak Jayanti

18.

Moharrum

TOTAL :-24 Days NOTES :-

Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4)

1-1-2011

Saturday

14-1-2011

Friday

26-1-2011

Wednesday

16-2-2011

Wednesday

2-3-2011

Wednesday

12-4-2011

Tuesday

14-4-2011

Thursday

17-5-2011

Tuesday

15-8-2011

Monday

22-8-2011

Monday

31-8-2011

Wednesday

1-9-2011

Thursday

27-9-2011

Tuesday

4-10-2011

Tuesday

5-10-2011

Wednesday

6-10-2011

Thursday

7-10-2011

Friday

25-10-2011

Tuesday

26-10-2011

Wednesday

27-10-2011

Thursday

28-10-2011

Friday

7-11-2011

Monday

9-11-2011

Wednesday

6-12-2011

Tuesday

1. Holi (Dhuredi ) dated 20-3-2011 , Gandhi Jayanti dated 2-10-2011 , Christmas Day dated 25-12-2011 falls on sunday & Mahavir Jayanti dated 16-4-2011 , Raksha Bandhan dated 13-8-2011 falls on closed saturday therefore these holidays are not declared separately .

2. Saturdays falling on 8th & 15th January, 12th & 19th February , 12th & 19th March , 9th & 16th April , 14th & 21th May, 11th & 18th June, 9th & 16th July, 13th & 20th August , 10th & 17th September, 8th & 15th October, 12th & 19th November , 10th & 17th December will be closed Saturdays of High Court .

3. Summer Vacation of High Court shall be from 23rd May 2011 to 17th June , 2011 and Winter Vacation from 21stDecember 2011 to 31st December, 2011 .

4. Saturday falling on 7th May 2011 shall be a Court working day .

By order of the High Court , T. K. KAUSHAL , Registrar General .

भाग 1 ]

3483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR

FOR THE YEAR 2011

JANUARY

MARCH

FEBRUARY

Days

SUN . ( 30 2 9 16 23 ΜΟΝ. 31 3 10 17 24

20 27

6 13

6 13 20 27

21 28

7 14

7 14

1 TUE .

18 25

4 11

21 28

22 29

1 8 15

22

8 15

2 WED .

(26)

5 12 19

THU .

6 13 20 27 3 FRI .

21 28

(14)

4 1

SAT .

815 22 29 16 23

30

2

9

9 16 23 10 17 24

3 10 17 24 31

11 18 25 11 18 25

4

5 12 19 26

512

APRIL

Days

SUN .

10 17 24 1

3

19 26

JUNE

MAY

22 29

12 19 26 8 15

2 MON.

5

9 16

4 11 18 25 TUE .

19 26

5 12

23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

10 17 24

3 WED.

6 13 20 27 4 THU .

21 28 31

29

1 8 15 22 11 18 25

2

23 30

9 16

19 26

5 12

7 14

FRI . 1

6

8 15 22 29 SAT . 2 916 23 30

10 17 24

3

13 20 27

11 18 25

4

714

21 28

AUGUST

JULY

Days

(31

10 17 24 SUN .

3

1 ΜΟΝ.

18 25

4 11

2 TUE .

19 26

5 12

WED .

20 27

SEPTEMBER

11 18 25 7 14 21 28

4

19 26 29

5 12

8 15 22

30

13 20 9 16 23

(27)

6

10 17

6 13

3

21 28

7 14

THU .

4

5 FRI . 1

15 22 29

8

23 30 24 (31

21 28

7 14

11 18 25

22 29

8 15

(1

12 19 26

2

23 30

9 16

17

6 13

SAT . 2 916

OCTOBER

20 27

24

3 10

DECEMBER

NOVEMBER

Days

2

30

SUN .

9 16 23 ΜΟΝ . 31

17 24

3 10

TUE .

11 18 25 1

4

WED.

12 19 (26) 2

5

THU .

3

6 13 20 27 FRI .

13 20 27

11 18 25 6

4

19 26

5 12

(7) 14 21 28

20 27 22 29

613

8 15

21 28 16 23 30

7 14

9

1

10 17 24

8 15 22 29

2

16 23 30

9

18 25

4 11

7 14 21 28 SAT . 1

5

815 22 29 Sundays& Holidays

Closed Saturday for Registry

Vacation

CourtWorking Saturday

12

19 26

3 10 17 24 31 3484

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2011

Sr. No. (1)

Name of Holidays (2)

1

Republic Day

2

Id-Milad -Un -Nabi

3

Mahashivratri

4

Gudi-Padwa

5

Ramnavmi

6

Dr. Ambedkar Jayanti 7

Mahavir Jayanti

8

Good Friday

9

Buddh Purnima

10

Independence Day

11

Janmashtmi

12

Id-Ul-Fitar

13

Ganesh Chaturthi

14

Sarvapitramoksha Amavasya 15

Dussehra ( 6-10-2011 )

Mahaashtmi

Mahanavmi

16

Deepawali (26-10-2011 ) 17

Id-Ul-Zuha

18

Gurunanak Jayanti

19

Moharrum

TOTAL :-24 Days NOTES :-

Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4)

26-1-2011

Wednesday

16-2-2011

Wednesday

2-3-2011

Wednesday

4-4-2011

Monday

12-4-2011

Tuesday

14-4-2011

Thursday

16-4-2011

Saturday

22-4-2011

Friday

17-5-2011

Tuesday

15-8-2011

Monday

22-8-2011

Monday

31-8-2011

Wednesday

1-9-2011

Thursday

27-9-2011

Tuesday

4-10-2011

Tuesday

5-10-2011

Wednesday

6-10-2011

Thursday

25-10-2011

Tuesday

26-10-2011

Wednesday

27-10-2011

Thursday

28-10-2011

Friday

7-11-2011

Monday

9-11-2011

Wednesday

6-12-2011

Tuesday

1. Holi (Dhuredi ) dated 20-3-2011 , Gandhi Jayanti dated 2-10-2011 , Christmas Day dated 25-12-2011 falls on sunday & Raksha Bandhan dated 13-8-2011 falls on closed saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 8th January, 12th February, 12th March , 9th April , 14th May , 11th June , 9th July, 13th August , 10th September , 8th October , 12th November , 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts.

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 23rd May 2011 to 17th June , 2011 and Winter Vacation from 26th December 2011 to 31st December , 2011 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .

5. The District Judge of the concerned district shall declare three local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

6. The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B - 2380 - III -6-8-85 Pt - II dt . 26-5-2010.

T. K. KAUSHAL , Registrar General .

भाग 1 ]

3485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2011

MARCH

FEBRUARY

JANUARY

Days

(30

SUN .

916 23

(2)

31

ΜΟΝ .

3 10 17 24

6 13 20 27 6 13 20 27

7 14 21 28 7 14 21

TUE .

1

4 11 18 25 WED.

2

19 26

5 12

THU .

13 20 27

6

3 FRI .

21 28

14

4 1

SAT .

22 29

815

28

22 29 22

1 8 15

8 15

23 30

9 16

2

(16 23

9

10 17 24 31 10 17 24

3

11 18 25

11 18 25

4

12 19 26 19 26

5 12

APRIL

Days

SUN .

1

17 (24)

3 10

2 MON.

4 11 18 25

19 26 TUE .

5 12

5

JUNE

MAY

19 26

5 12

15 22 29

8

6 13 20 27 9 16 23 30

21 28

10 17 24

3 WED.

6 13 20 27 4 THU .

28

7 (14) 21

5 FRI . 1

6

8 15 22 29 SAT. 2 916 23 30 7 31

7 14

22 29 11 18 25

8 15

1

2

23 30

9 16

12 19 26

17 24 13 20 27

3 10

11 18 25

14 21 28

4

AUGUST

JULY

Days

SUN . 31 3 10 17 24

1 ΜΟΝ.

25

4 11 18

2 TUE .

SEPTEMBER

11 18 25 7 14 21 28

4

19 26 22 29

5 12

8 15

30

9 16 23

26

5 12 19

13 20 27

6

10 17

WED.

27 3

6 13 20

THU .

21 28 24 31

14 21 28

7

25

15 22 29

4 11 18

7 14

FRI .

1

5

15 22 29

8

SAT . 2

23 30 6

916

OCTOBER

8

(1

2

12 19 26

23 30

9 16

13 20 27

17 24

3 10

DECEMBER

NOVEMBER

Days

2

(30

16 (23) SUN .

9)

24 ΜΟΝ. 31 3 10 17

TUE .

11 18 (25)

4

1 WED.

12 19 (26) 2

5

THU .

20 27

6 13

3 FRI .

4

7 14 21 28 SAT . 1 8 15 22 29 5 Sundays & Holidays

Closed Saturday

Vacation

27

11 18 25 6 13 20

4

19 26

5 12

7 14 21 28

20 27

6 13

15 22 29

8

21 28

7 14

30

9 16 23

1

22 29 10 17 24

8 15

25

2

16 23 30 18

9

11

10 17 24 31

12 19 26

3 3486

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ,

मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा. 10-11-306.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु मां भगवती शुगर मिल लि. , बकतरा, बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -

जिला/तहसील

क्र. (1)

(2)

1

सीहोर/बुधनी

2

रायसेन/बरेली

3

होशंगाबाद/बाबई

ग्रामों की संख्या

क्षेत्र (हेक्टेयर ) क्रय केन्द्र (3)

(4)

(5) 24

293.20 मिल द्वार

29

565.20 _ " _

_"_

106

55.10

913.50 योग : 159

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

मां भगवती शुगर मिल, बकतरा, बुधनी , सीहोर ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

क्र.

-तहसील (1)

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम (2)

(3) 1

जोनतला

बुधनी 2

बकतरा

बुधनी 3

बोरना

बुधनी 4

मछवाई

बुधनी 5

पिपलिया

बुधनी 6

नारायणपुर

बुधनी 7

आमोन

बुधनी 8

हथनौरा

बुधनी बनेटा

9

बुधनी 10 नांदनेर

बुधनी 11

ठीकरी

बुधनी 12 जैत

बुधनी 13 हिगनासिर

बुधनी जिला

गन्नें का कुल क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

फैक्ट्री से सड़क दूरी (कि.मी. )

(6) (4)

(5)

03

76.30

सीहोर

03 सीहोर

70.66

7.20

15 सीहोर

6.00

08 सीहोर

0.60

13 सीहोर

2.00

15 सीहोर

06

20.62

सीहोर

2.94

15 सीहोर

0.80

20 सीहोर

6.54

10 सीहोर

16.55

05 सीहोर

11

1.02

सीहोर

0.40

12 सीहोर भाग 1 ]

3487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 14

गादर

बुधनी 15 चीखली

बुधनी 16 शियागेन

बुधनी 17 कोशमी

बुधनी 18

सागपुर

बुधनी 19 नीमटोन

बुधनी 20 खितवाई

बुधनी 21 सिलगेना

बुधनी 22

विसेर

बुधनी 23

खवादा

बुधनी 24 बांसापुर

बुधनी 1

बरेली दिगवाड़

2

बरेली देहरी कला

3

बरेली गाजीखेड़ी

4

बरेली कुटनासिर

5

खपरिया

बरेली 6 नानपोन

बरेली 7

सगोनिया

बरेली 8

बरेली गड़रवास

9

भारकच्छ

बरेली 10 जमोनिया

बरेली 11

बरेली किसनपुर

12 ढीमनढाना

बरेली 13 बांसपिपरिया

बरेली 14

हरसिली

बरेली 15 चारगांव

बरेली 16

बरेली बाड़ी

17

बरेली सनखेड़ा

18

बरेली बड़ोदिया

19

धांधला

बरेली 20

बरेली चंदपुरा

खांडावर

21

बरेली

बरेली 22 केवलाझिर

23

भैंसाया

बरेली 24 छो. भारकच्छ

बरेली 25 डामडोंगरी

बरेली (4)

(5)

(6)

2.60

14 सीहोर

5.52

15 सीहोर

02

17.64

सीहोर

15.00

03 सीहोर

6.90

05 सीहोर

8.92

18 सीहोर

4.64

05 सीहोर

1.93

12 सीहोर

17 सीहोर

15.61

10

0.80

सीहोर

2.00

22 सीहोर

कुल योग : 293.20

रायसेन

30.73

5 रायसेन

35.58

21

0.60

12 रायसेन

7.20

08 रायसेन

रायसेन

3.16

11 रायसेन

1.50

09 रायसेन

4.97

07

16 254.72

रायसेन

4.76

11 रायसेन

17

3.64

रायसेन

1.00

16 रायसेन

2.00

32 रायसेन

रायसेन

0.21

25 रायसेन

19.47

23

9.76

25 रायसेन

रायसेन

29.43

18

16 रायसेन

11.76

रायसेन

08

81.90

0.71

रायसेन

19 रायसेन

14

1.42

2.09

07 रायसेन

13 रायसेन

4.00

रायसेन

07

1.55

रायसेन

3.90

33 रायसेन

1.00

65 3488

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 26

बरेली मालझिर

27

बरेली मनकापुर

28 शिवतला

बरेली 29

बरेली गूगलवाड़ा

1

ढाना

बाबई 2

बाबई

बाबई 3

रजोन

बाबई 4

बाबई बुधवाड़ा

5

बाबई मुढापार

6

बाबई शिवपुर

7

सिमरौदा

बाबई 8 खेड़ी

बाबई 9 तालकेशरी

बाबई 10

बाबई गुलारिया कला

11

बाबई सिलारी खुर्द

12

बाबई बहारपुर

13 गोल

बाबई बम्हौरी कला

14

बाबई 15

ऑखमऊ

बाबई 16

बाबई गुजरवाड़ा

17

बाबई काजल खेड़ी

18 कोटगांव

बाबई 19

बाबई काश खेड़ा

20

बाबई अल्लाखेड़ी

21

मेघाली

बाबई 22

बाबई गुलोन

23 मोहगांव

बाबई 24

बाबई सिंहपुर

25

बागरा

बाबई 26

मानागांव

बाबई 27

पहनतला

बाबई 28

बाबई मेहदावाड़ी

29

बाबई खुटिया

30

बाबई झालौन

31

बाबई सिलारी खुर्द

32

सिरवाड़

बाबई (4)

(5)

(6) रायसेन

0.08

17

22 रायसेन

14.20

15 रायसेन

14.96

13 रायसेन

18.90

कुल योग : 565.20

1.25

12 होशंगाबाद

0.42

27 होशंगाबाद

12

0.64

होशंगाबाद

0.22

33 होशंगाबाद

35

0.80

होशंगाबाद

0.37

40 होशंगाबाद

0.25

38 होशंगाबाद

0.30

39 होशंगाबाद

39

0.45

होशंगाबाद

0.60

37 होशंगाबाद

30

0.63

होशंगाबाद

0.36

31 होशंगाबाद

0.46

33 होशंगाबाद

43

0.82

होशंगाबाद

0.52

30 होशंगाबाद

33

0.43

होशंगाबाद

0.45

36 होशंगाबाद

0.44

37 होशंगाबाद

0.60

38 होशंगाबाद

0.82

40 होशंगाबाद

0.62

39 होशंगाबाद

0.55

41 होशंगाबाद

42

0.50

होशंगाबाद

42

0.36

होशंगाबाद

0.62

39 होशंगाबाद

0.40

37 होशंगाबाद

0.85

41 होशंगाबाद

0.50

43 होशंगाबाद

0.84

44 होशंगाबाद

0.65

43 होशंगाबाद

0.63

30 होशंगाबाद

0.85

33 होशंगाबाद भाग 1 ]

3489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 33

बाबई गाजनपुर

34

फुरतला

बाबई 35

बाबई सेन्दरवाड़ा

36 चौराहिट

बाबई 37

बाबई संगाखेड़ा खुर्द

38

झालसर

बाबई 39

सतवासा

बाबई 40

बाबई उमरखेड़ी

41

खिडिया

बाबई 42 चिचली

बाबई 43

बाबई रैपुरा

44 मोहना

बाबई 45

बाबई बन्शी खेड़ी

46

बाबई मालनवाड़ा

47 पाटनी

बाबई 48 मरागांव

बाबई 49 सरराकेशली

बाबई 50

बाबई कोडरवाड़ा

51

बाबई बछवाड़ा

52

बाबई आमखेड़ी

53

बाबई पाजारा खुर्द

54

पिपरपानी

बाबई

बाबई 55 गोदलवाड़ा

56

बाबई जमुनिया

57 सामौन

बाबई 58

बाबई भानपुर

59

बाबई डांगीवाड़ा

60

बाबई बागलखेड़ी

61

बाबई नगवाड़ा

62

बाबई जनकपुर

63

खरगवाली

बाबई 64 गनेरा

बाबई 65

बनखा

बाबई 66

नसीराबाद

बाबई 67

भटवारी

बाबई 68

बाबई कुठारिया

69

बाबई शुक्करवाड़ा

70

बाबई सुवा खेड़ी

(4)

(5)

(6)

0.54

42 होशंगाबाद

0.52

37 होशंगाबाद

0.40

34 होशंगाबाद

0.45

39 होशंगाबाद

0.86

24 होशंगाबाद

0.65

27 होशंगाबाद

0.50

29 होशंगाबाद

32

0.63

होशंगाबाद

0.86

32 होशंगाबाद

30

0.20

होशंगाबाद

0.30

34 होशंगाबाद

0.50

34 होशंगाबाद

0.42

32 होशंगाबाद

0.80

24 होशंगाबाद

27

0.45

होशंगाबाद

22

0.55

होशंगाबाद

0.50

19 होशंगाबाद

0.30

18 होशंगाबाद

15

0.60

होशंगाबाद

19

0.35

होशंगाबाद

0.60

18 होशंगाबाद

20

0.45

होशंगाबाद

21

0.55

होशंगाबाद

0.40

24 होशंगाबाद

0.50

26 होशंगाबाद

0.65

25 होशंगाबाद

0.30

23 होशंगाबाद

0.40

23 होशंगाबाद

0.60

20 होशंगाबाद

0.35

19 होशंगाबाद

0.44

18 होशंगाबाद

17

0.20

होशंगाबाद

0.24

होशंगाबाद

19

14

0.55

होशंगाबाद

15

0.40

होशंगाबाद

0.63

29 होशंगाबाद

0.70

32 होशंगाबाद

0.52

35 होशंगाबाद 3490

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 71

बाबई पवार खेड़ा

72 जावली

बाबई 73

बाबई आंचल खेड़ा

74

बाबई बज्जर वाड़ा

75 बगलोन

बाबई 76

आरी

बाबई 77 विकोरी

बाबई 78

बाबई भटवाड़ा

79

बाबई बीकोर

80

बाबई बनखेड़ी

81

बाबई बुधनी

82

बाबई मुडिया खेड़ा

83

तामचर

बाबई 84

पनवासा

बाबई 85

बाबई मजोजलपुर

86

बाबई ढोड़ई

87 मंगरोल

बाबई 88

बाबई आहार खेड़ा

89 धनसी

बाबई 90 चिलाचोन

बाबई 91

बाबई गुड़ला

92

बाबई मनवाड़ा

93

बाबई गुरानिया मोती

94

झालसर

बाबई 95

बाबई मढ़ावन

96

बाबई मुहासा

97 मकोडिया

बाबई 98

बाबई संगाखेड़ा कला

99 बालाभेट

बाबई 100

चपलासर

बाबई 101 पीलीकरार

बाबई 102 चांदला

बाबई 103 कढीया

बाबई 104 मगरिया

बाबई 105

बाबई शक्करवाड़ा

106 गोरा

बाबई

[ भाग 1 (4)

(6)

(5)

37

0.36

होशंगाबाद

35

0.45

होशंगाबाद

34

0.36

होशंगाबाद

32

0.38

होशंगाबाद

0.44

27 होशंगाबाद

0.42

24 होशंगाबाद

28

0.38

होशंगाबाद

0.60

29 होशंगाबाद

32

0.25

होशंगाबाद

0.70

39 होशंगाबाद

0.61

38 होशंगाबाद

0.75

35 होशंगाबाद

0.40

30 होशंगाबाद

28

0.83

होशंगाबाद

28

0.75

होशंगाबाद

0.55

41 होशंगाबाद

0.43

33 होशंगाबाद

0.55

36 होशंगाबाद

36

0.78

होशंगाबाद

0.40

37 होशंगाबाद

51

0.52

होशंगाबाद

33

0.60

होशंगाबाद

0.36

34 होशंगाबाद

36

0.40

होशंगाबाद

0.38

37 होशंगाबाद

30

0.28

होशंगाबाद

34

0.43

होशंगाबाद

32

0.38

होशंगाबाद

36

0.82

होशंगाबाद

35

0.40

होशंगाबाद

0.54

38 होशंगाबाद

0.80

36 होशंगाबाद

35

0.56

होशंगाबाद

0.45

36 होशंगाबाद

46

0.48

होशंगाबाद

41

0.25

होशंगाबाद

कुल योग : 55.10 महायोग : 913.50 भाग 1 ]

3491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. - गन्ना-एस - 3 - क्षे.रा. -10-11-308 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त , मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु ओलम एग्रो इन्डिया लि. , बड़वानी शुगर मिल, घटवा, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : - क्र.

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र (1)

(2)

(3) 1

ठीकरी बड़वानी/ठीकरी

2

बड़वानी/अंजड़

अंजड़ 3

बड़वानी/बड़वानी

बड़वानी 4

राजपुर बड़वानी/राजपुर

5

सेधवा बड़वानी/सेधवा

6

कसरावद बड़वानी/कसरावद

7

खरगोन/खरगोन

खरगोन 8

खरगोन/सेगांवा

सेगांवा 9

धार/धरमपुरी

धरमपुर 10

मनावर धार/मनावर

11

कुक्षी धार/कुक्षी

क्षेत्र (हेक्टेयर)

(5)

ग्रामों की संख्या (4)

34

1066.50

23

506.30

20

333.37

05

2.79

05

3.57

22

264.41

01

0.50

2.93

04

557.35

33

513.56

47

21

203.28

3454.56

योग : 215

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

बड़वानी शुगर ओलम एक्सपोर्ट क्षेत्र आरक्षण ग्रामों की सूची 2010-11

तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी )

क्र. (1)

ग्राम (2)

1

कुआं

2

केरवा

3

कपाल्याखेड़ी

4

घटवा

5

अभाली

6

भगवानपुरा

7

जरवाह

8

उमरदा

हतोला

9

10

सेगवाल

11

ठीकरी

हवाई दूरी कि.मी.

(3)

क्षेत्रफल हेक्टर (4)

03

174.81

02

10.69

8.74

03

25.75

01

02

35.81

02

28.70

02

65.64

02

28.53

13

6.93

02

95.95

04

78.75 3492

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2) (1)

12

रणगांव 13

05

खुरमपुरा 14

मदरान्या 15

11

रेहड़कोट 16

कुंडिया 17

बांदरकच्छ 18

ब्राम्हणगांव 19

09

लखनगांव 20

05

अजंदी 21

11

मेहगांवडेब 22

रसवाडेब 23

मारुचिचली 24

11

चेनपुरा 25

गवला 26

देवला

06

27

ननगांव

05

28

दवाना

29

08

विश्वनाथखेड़ा 30

कालापानी

06

31

05

बलगांव

07

32

टिटगारिया 33

05

दाबड़

34

04

कुंदामाल (4)

(3)

05

22.07

0.40

1.00

09

0.23

0.57

02

13

0.46

06

91.78

16.86

3.90

14.49

0.24

10

13

65.79

34.77

27.40

11

11.94

21.54

05

56.43

54.24

0.97

0.20

39.10

41.57

0.25

योग : 1066.50

तहसील- अन्जड़ ( जिला बड़वानी )

1

गोलाटा 2

चकेरी 3

17

बावड़िया 4

फत्यापुर 5

19

किरमोही 6

अंजड़

7

मोहीपुरा 8

दतवाड़ा 9

31

छोटा बड़दा 10

33

आवली 11

17

पिपल्याडेब 12

लोहारा

16

13

केसरपुरा

28

1.92

27

4.30

16.56

7.83

19

2.95

29

75.86

24

53.29

28

78.21

82.18

49.81

9.73

23.81

22

16.15 भाग 1 ]

3493

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2) (1)

14

नलवाय 15

14

तलवाड़ाडेब 16

22

पान्या 17

रणगांवडेब

29

18

17

उचावद 19

19

पिछोला 20

बिलवाडेब .

18

21

छापरी

17

22

13

हरीबड़ 23

22

मंडवाड़ा

(3)

(4)

3.09

13

51.86

0.40

2.92

6.59

0.27

0.23

0.59

0.33

17.42

योग : 506.30

तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी )

1

48

बड़वानी 2

40

तलून

3

35

बोरलाय 4

36

धनोरा 5

पिपरी

35

6

42

पिपलाज 7

42

कुंडिया 8

43

छोटीकसरावद 9

36

पिपलुद 10

38

उटावद 11

सेगावां

45

12

करी

42

13

लोनसरा

37

14

52

कल्याणपुरा 15

खेडी

34

16

40

रेहगुन 17

40

बगूद

18

48

एकलरा 19

49

सोंदूल 20

जागरवा

50

86.04

20.87

2.08

7.30

6.27

24.22

46.23

9.99

73.24

10.08

8.38

6.56

0.26

0.25

2.13

0.44

25.03

2.89

0.48

0.63

योग : 333.37 3494

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2) (1)

(3) (4)

तहसील-राजपुर ( जिला बड़वानी )

1

32

ओझर 2

29

रणगांवरोड़ 3

33

नागलवाड़ी 4

आगलगांव

24 5

सनगांव

17 0.50

0.35

1.05

0.40

0.49

योग : 2.79

तहसील- सेंधवा ( जिला बड़वानी )

1

पिसनावल

45 2

वरला

72 3

69

बलवाड़ी 4

68

दुगाणी 5

खारिया

65 2.05

0.26

0.63

0.19

0.44

योग : 3.57

तहसील-कसरावद ( जिला खरगोन )

1

10

निमरानी 2

हतोला

13 3

05

जरोली 4

चिचली

06 5

05

भोईन्दा 6

कठोरा

07 7

07

घाटबेड़िया 8

पथोरा

16

बलगांव 9

16 10

14

बलखड़ 11

अहिर धामनोद

09 12

खलटाका

10 13

10

खलबुजुर्ग 14

12

मलतार 4.45

0.20

12.16

67.97

107.23

10.91

0.55

0.35

14.15

0.19

0.25

26.59

9.23

1.70 भाग 1 ]

3495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2) 15

मालपुरा 16

जलखा 17

अकबरपुर

रेगवां 18

19

सत्राटी 20

पानवा 21

नगावां 22

मगरखेड़ी

(3)

(4)

05

3.96

17

0.30

0.30

17

16

0.35

06

2.31

15

0.32

08

0.44

0.50

08

योग : 264.41

तहसील- खरगोन ( जिला खरगोन )

1

बगवां 0.50

16

योग : 0.50

तहसील-सेगावां ( जिला खरगोन )

1

गोलवाड़ी 2

भिकारखेड़ी 3

रसगांव 4

सेगावां

31

0.76

26

0.44

20

0.53

24

1.20

योग : 2.93

तहसील- धरमपुरी ( जिला धार )

1

खलघाट 2

सुन्द्रेल 3

बगड़ीपुरा 4

सुलगांव 5

हतनावर 6

बगाड़ी 7

खतड़गांव 8

पेड़वी 9

खुजावा 10

धामनोद

15

63.66

15

94.02

13

34.57

10

10.02

58.77

09

12

3.75

09

35.92

12

11.15

10

6.96

20

8.64 3496

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2) 11

पिपल्दागढ़ी 12

निमोला 13

मोरगढ़ी 14

साला 15

लुन्हेरा 16

धरमपुरी 17

बेगंदा 18

भोगावां 19

पटलावद 20

बलवाड़ा 21

धेगदा 22

पगारा 23

पलासिया 24

रामपुर 25

फत्यापुर 26

देगावां 27

खारपुरा 28

डोगरी 29

डहीवर 30

एकलरा 31

छोटीनिमरानी 32

चंदावड़ 33

बिखरोन (4)

(3)

42.33

11

22.72

11

16

34.05

13

25.15

12

11.75

10

8.17

20

20.61

10

0.57

19.54

17

17

1.00

11

23.41

0.47

14

0.17

21

0.32

12

11

11.47

12

0.38

12

5.14

0.25

13

24

0.27

1.17

10

13

0.21

0.20

14

0.54

15

योग : 557.35

तहसील-मनावर ( जिला धार )

1

देवगढ़ 2

कवठी 3

साततलाई 4

शरिफपुरा 5

मलनगांव 6

बड़ा बड़दा 7

रतवा

33

0.25

35

11.24

39

0.39

25

6.68

21

21.18

24

17.90

0.55

20 भाग 1 ]

3497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(3)

(2) 8

27

उरदना

26 9

जोतपुर 10

35

पिपलाज 11

21

मिर्जापुर 12

13

देवलरा 13

13

कोठड़ा 14

13

टवलई 15

सेमल्दा

29 16

31

अछोदा 17

गोगावां

11 18

30

सिरसाला 19

40

डोंगरगांव 20

करोली

29 21

29

बड़गांवखेड़ी 22

मांडवी

41 23

पटवार

19 24

13

छोटी टवलई 25

11

बालीपुर 26

अजंदा

24 27

23

कुवाली 28

22

जलखेड़ा 29

एकलवारा

33 30

33

पेरखड़ 31

27

वायल 32

ठनगांव

16 33

डेडगांव

14 34

बाकानेर

21 35

20

जेतापुर 36

18

कुंडियापुरा 37

19

राजपुरा 38

19

झिरवी 39

सिरसी

34 40

37

अंजदीमान (4)

6.32

37.85

1.74

37.52

29.85

43.60

3.49

57.13

28.38

10.15

6.37

0.26

44.03

0.29

6.16

0.31

13.89

0.42

12.06

0.36

13.41

45.93

6.68

1.36

0.24

3.06

1.53

0.27

0.33

15.16

7.07

0.30

0.26 3498

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3) 41

49

गांगली

42

25

पिपरीमान 43

24

गोपालपुरा 44

29

बीजाबेड़ी 45

48

भरड़पुर

46

पिपली

49 47

16

अमलाथा (4)

0.80

0.70

6.15

1.24

0.65

6.97

3.08

योग : 513.56

तहसील- कुक्षी ( जिला धार )

1

50

चिखल्दा 2

54

गेहलगांव 3

42

मलवाड़ा 4

49

कड़माल 5

53

खापरखेड़ा 6

54

बाजरीखेड़ा 7

48

नर्मदानगर 8

53

निसरपुर 9

49

कोटेश्वर 10

59

कोणदा

11

60

दोगावां

12

68

कुआं ( धरमराय) 13

भवरिया

59 14

पिपल्या

49 15

47

पूरा

16

दोंद

48 17

55

कोठड़ा

18

42

बोधवाड़ा

45 19

लिंगवा

20

47

बेडबालिया 21

58

सुसारी

44.27

5.75

27.40

11.72

3.87

2.81

57.60

12.56

0.21

0.19

0.20

0.32

4.62

3.88

0.28

0.18

9.81

15.74

0.50

0.45

0.92

योग : 203.28 भाग 1 ]

3499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.- गन्ना- एस - 3- क्षे.रा.- 10-11-310.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी मिल, मेन्दराना , पानसेमल , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र.

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र (1)

(2)

(3) 1

फैक्ट्री गेट बड़वानी/पानसेमल

ग्रामों की संख्या

क्षेत्र (हेक्टेयर)

(5)

(4)

626.00

626.00

23 योग : 23

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

Shree Durga Khandsari Sugar Mills , Mendrana, Dist Barwani , Madhya Pradesh. 2010-11 Village Name & Sugarcane Area Under Pansemal Tahasil

Sr. No. Name of Farmer

Cane Purchase Center (1)

(2)

(3) 1

Jalgon

Factory Gate 2

Junapani

Factory Gate 3

Aamda

Factory Gate 4

Kansul

Factory Gate 5

Pansemal

Factory Gate 6

Mendrana

Factory Gate 7

Temla

Factory Gate 8

Jahoor

Factory Gate 9

Gongwada

Factory Gate 10

Bhamrata

Factory Gate Khetia

11

Factory Gate 12

Badiya

Factory Gate 13

Temli

Factory Gate 14

Amzijari

Factory Gate Bhaski

15

Factory Gate 16

Mortalai

Factory Gate 17

Bhargone

Factory Gate 18

Nisarpur

Factory Gate 19

Melan

Factory Gate 20

Rakhibujurg

Factory Gate 21

Chunabhatti

Factory Gate 22

Khadaki

Factory Gate 23

Piprani

Factory Gate Sugarcane Area Sugarcane Hector (5)

Sugarcane Acer (4)

73

29.2

58.8

147

88.5

35.4

57.5

23

4.5

1.8

85

34

4.4

11

21.4

53.5

56

22.4

7.6

19

455

182

35

14

10.6

26.5

4

1.6

98.5

39.4

7.2

18

131

52.4

88.5

35.4

96.5

38.6

4.4

11

2

0.8

2

0.8

2

0.8

Total : 1565

626

Under Pansemal Tahasil Total Village 23 & Sugarcane Area 626 Hector.

3500

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र.- गन्ना-एस - 3 - क्षे.रा . 10-11-312 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नारायणपुरा ( राघोगढ़ ) जिला गुना , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-

क्र. (1)

जिला/तहसील (2) 1

गुना

2

गुना

3

गुना

4

गुना

5

गुना

6

गुना

ग्रामों की संख्या

क्रय केन्द्र

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (3)

(4)

(5)

आवन

19

159.7 16

58.9 राघोगढ़

201.6 रुठियाई

19

28

49.0 मधुसूदनगढ़

13

22.2 बरखेड़ाहाट

16

44.7 रामपुर (आरोन)

7

गुना

8

गुना

9

गुना

10

गुना

11

अशोकनगर 12

अशोकनगर 13

अशोकनगर 14

अशोकनगर 15

अशोकनगर 16

अशोकनगर 17

अशोकनगर 18

अशोकनगर 19

अशोकनगर 20

विदिशा 21

शिवपुरी 22

सीहोर

23

उज्जैन

बीनागंज

42

51.7 34

147.1 गुना

म्याना

8

20.6

10.7 झागर

18

16

64.9 शाढ़ौरा

111.0 20

अशोकनगर

21

सिन्कदरा

136.2 18

77.8 सारसखेढ़ी

209.0 29

ईसागढ़

तारई

12

49.4 चन्देरी

11

44.1 21

87.9 बहादुरपुर

18

126.9 अचलगढ़

26

208.4 लटेरी

35

कोलारस

65.9 82

424.0 सीहोर

5

8.0 महिदपुर

2379.7 योग : 527

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.

नारायण पुरा ( राघौगढ़ ) जिला गुना ( म.प्र. ) क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2010-11

3501

केन्द्र- आवन, जिला गुना

क्र.

ग्राम का नाम कृषक संख्या

दूरी

रोपा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4) 1

बर्या

2

2

30

13 बैराखेड़ी

3

10

3.4 बरखेड़ी महा.

4

1

1 पीपल्या

5

पारकना

46

19.7 6

पार्वतीचौकी

1

1.2 7

36

5.3 प्रेमगढ़

8

साकोनिया

2

0.2 9

3

सारसहेला

1.3 10

13

5.8 सुन्दरखेड़ी

11

22

14.6 दीतलवाड़ा

12

1

जयरामपुरा

13

गावरी

5

3.4 14

12

0.4 गोविन्दपुरा

15

9

3.6 नारायणपुरा

आवन

16

10

4.1 17

4

5.6 मोहम्मदपुर

18

4

1.4 रामपुरा

19

सराय

5

2.2

86.200

योग .. 216

जड़ी (हेक्टेयर में)

(5)

कुल योग (हेक्टेयर में) (6)

(7) 1.6

1.6

8 12.9

25.9

4

5 1.4

4.8

0

1

10 9.8

29.5

8 0

1.2

6

7 15.8

21.1

0.6

3 0.4

0

1.3

6 1.5

7.3

5

19

11 4.4

1

1

7

4

0.6

7

5 9.4

9.8

10

6.4

1 3.7

7.8

7 0

7

5.6

8 4.6

6

0

2.2

5

159.700

73.500

केन्द्र- राघौगढ़ , जिला गुना

1

11

7.700 राघौगढ़

फैकरा

2

2

3

4

1.600 बरैयाखेड़ा

4

1

कड़ैया

5

1

2.200 कुदैया

6

18

12.800 मोतीपुरा

7

4.500

9

मेरखेड़ी

8

रामनगर

0.200

2

9

2

0.800 राजपुरा

10

9

7.300 सुआखेड़ी

नांदेर

11

1

1.000 4.100

11.800

12 0.400

0.400

22

2.200

0.600

20 0.500

0.500

18 0.000

2.200

25 2.000

14.800

18 3.700

8.200

10 1.000

1.200

10

1.400

10 0.600

0.400

7.700

22 0.000

1.000

30 3502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 12

1

0.700 अहमदापुर

13

1

1.000 भरसूला

14

3

0.400 पीलाघाटा

15

1

गाड़रवाड़ा

16

2

0.500 खजूरी

68

40.700 योग ..

1

7

रूठियाई

11.000 2

पगारा

1

1.000 3

3

1.000 सकतपुर

4

23

19.600 उदयपुरी

5

1

2.000 दावतपुरी

6

107

77.500 भुताय

7

1

धरनावदा

8

सनोतिया

1

9

1

2.000 शेखपुर

10

5

2.400 विजयपुर

11

9

7.000 बालाभेंट

12

2

2.000 रानीपुरा

13

8

5.000 बमूरिया

14

1

लाड़पुरा

15

7

1.200 भैरोपुरा

16

डोंगर

2

17

1

सरवरपुर

18

कोटरा

5.400

4

पाडरखेडी

3

19

6.000

187

143.100 योग .

केन्द्र - मधुसूदनगढ़ , जिला गुना

1

2

0.600 शंकरपुरा

2

1

1.200 केदारपुरा

3

1

0.400 धीनाखेड़ी

4

3

टोडरा

2.000 5

0.600

1

चौड़ाखेड़ी

6

1

1.200 किशनगढ़

7

2

मोहरी

8

1

1.200 एमनाखेड़ी

9

0.200 कांठी

1

10

1

भेरूखेड़ी

[भाग 1

(6)

(7) (5)

0.000

0.700

25 0.000

1.000

11 4.000

4.400

20 0.400

0.400

15

20 0.500

1.000

58.900

18.200

केन्द्र -रूठियाई , जिला गुना

22 3.400

14.400

20

1.000

0.000

0.800

1.800

30

35 2.800

22.400

2.000

0.000

30

38

113.600

36.100

35 0.400

0.400

35 0.800

0.800

0.000

2.000

35

3.900

1.500

21 2.000

35

9.000

3.000

25 1.000

5.800

10.800

40

22 0.300

0.300

2.100

3.300

40 0.800

0.800

20 0.200

0.200

40 0.000

35

5.400

0.500

6.500

17 58.500

201.600

40 0.600

1.200

0.000

45

1.200

0.000

0.400

34 0.600

22

2.600

17 0.000

0.600

0.000

1.200

22 0.400

0.400

38 0.000

1.200

50

0.200

0.000

20

35 0.600

0.600 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 11

2

1.000 मधुसूदनगढ़

12

3

1.800 किशनखेड़ी

13

2.400

9

पीपलखेड़ी

परेवा

14

7

3.000 15

26

12.800 सालोटा

3

16

0.700 गणेशपुरा

17

जामनेर

2

18

1

0.400 कुंडाई मारू

19

4

0.800 नालाझिरी

20

1

0.400 शंकर पुरा (उकावद )

21

गादेर

0.700

1

22

1

1.000 आलमपुरा

23

1

1.000 दौलतपुरा

24

बरसत

1

0.300 25

1

1.600 नावनखेड़ी

26

2

1.000 बीलखेड़ा

27

1

0.600 धपरियाई

28

1

0.600 तोरई

37.500 योग .

81

केन्द्र - बरखेडाहाट, जिला गुना

1

5

भादौर

0.200 2

1

बमूरिया

3

5

0.100 बरखेड़ाहाट

4

1

0.100 बारोद

5

1

पड़रियाई

6

सहरोक

1

7

9

2.100 सेमराखुर्द

8

13

आरोन

6.100 9

2

0.700 नठाई

10

3

0.100 भूतमढ़ी

11

2

0.300 देहरीखुर्द

12

1.700

1

कुशगान

13

सिरसी

2

1.600

46

13.000 योग ..

केन्द्र -रामपुर , जिला गुना

1

8

2.400 रहीमपुर

2

शालय

3

0.800 3

1

इंकोदिया

3503

(7)

(6)

(5)

0.000

1.000

40 0.000

35

1.800

2.200

4.600

16

23

4.000

1.000

18 4.100

16.900

22 1.400

2.100

20

0.600

0.600

0.000

35

0.400

0.000

0.800

25

62 0.000

0.400

32 0.000

0.700

0.000

1.000

60 0.000

1.000

23 0.000

0.300

19 0.000

54

1.600

0.000

1.000

50 0.000

0.600

50 0.000

0.600

45

49.000

11.500

1.200

1.400

64

54 0.600

0.600

0.700

0.800

55

0.100

0.000

55

0.700

0.700

34 0.600

0.600

33

3.800

1.700

65 3.200

9.300

42 0.000

0.700

83

0.400

0.300

71 0.200

83

0.500

0.000

52

1.700

52 0.000

1.600

9.200

22.200

0.800

3.200

60 1.200

56

2.000

0.200

0.200

57 3504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2)

(1)

(3)

(4) 4

3

1.100 बन्दीपुर

5

3

बकान

0.800 6

3

1.300 करईखेड़ा

7

2

0.800 कोलुआ

8

2

0.600 मातामूडरा

9

3

0.800 मोहनखेड़ी

10

2

हिनोतिया

11

20

9.900 हुसैनपुर

5

12

परासरी

1.800 13

4

रायपुर

14

2

0.400 रामपुर

15

7

1.700 हापाखेड़ी

16

3

4.200 शाह-पिपरिया

71

योग

26.600

केन्द्र -बीनागंज, जिला गुना

1

खटकिया

3

1.000 2

बीनागांव

1

0.400 3

बनेट

3

4.000 4

2

कोन्याकला

0.800 5

1

0.600 कानाखेड़ी

6

4

0.400 पीपल्यानजकोटरा

5

7

1.000 रमड़ी

2

8

रायपुरा

9

3

रामटेरी

2.600 10

2

सींगनपुर

11

4

6.000 सागर

12

देहरी

2

0.600 13

2

0.500 तुलसीखेड़ी

14

4

1.600 नारायणपुरा

15

1

अरन्या

0.600 16

लहरचा

1

0.500 17

1

लाछौनी

1.000 18

ऊपरी

3

4.600

6

19

0.800 मृगवास

20

4

पीपलखेड़ी

21

1

0.400 भैंसुआ

हिंगोनी

22

2

0.600 23

1

0.400 केशोपुरा

24

मानकचौक

1

1.000 25

चकऊपरी

8

7.100

3

26

सांकाखुर्द

27

किशोरा

1

28

1

गाड्यापुरा

[भाग 1 (5)

(6)

(7) 0.100

1.200

65 0.800

1.600

54 0.000

61

1.300

0.600

1.400

115 0.000

0.600

62 0.400

70

1.200

0.600

0.600

66

16.600

6.700

81 1.700

3.500

57 0.600

0.600

61 0.400

0.800

58 3.000

4.700

74

5.200

90 1.000

18.100

44.700

0.400

3

1.400

26 0.000

0.400

4.600

0.600

25 0.000

0.800

35

0.600

0.000

18 0.400

0.800

38 0.300

1.300

19 0.700

0.700

14 0.000

2.600

32

0.600

0.500

22

27 0.000

6.000

0.000

40

0.600

0.500

22

1.000

0.000

1.600

34 0.000

0.600

27 0.000

0.500

25 0.000

1.000

32 0.000

14

4.600

1.000

1.800

38 0.800

0.800

33 0.000

0.400

35 0.200

0.800

42 0.000

0.400

30 0.000

1.000

16 0.000

7.100

16 0.600

0.600

19

0.400

0.400

38 0.400

0.400

25 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

1

29

किरवाड़ा

30

1

आंवलहेड़ा

31

3

भूमलाखेड़ी

32

0.500 झींकनी

1

1

33

0.600 टटूजखेड़ी

34

1

0.600 मानपुरिया

35

1

अमृतखेड़ी

36

1

0.800 कुरवाई

37

1

ऊपरी (गंगापुरा)

38

बटावदा

1

0.200 39

5

तेलीगांव

1.000

2

40

नैनवास

41

1

0.800 गुलवाडा

92

41.000 योग...

केन्द्र - गुना, जिला गुना

1

1

ढोलबाज

2.400 2

13

बरखेड़ागिर्द

3

32

4.300 बरोदियाखुर्द

20.400 4

19

कमलापुर सरखण्डी

5

करौद

2

6

2

0.200 कोलुआमार (चक्क)

7

1

0.600 माघौपुरा

8

1.000

9

मुहालपुर

9

भिडरा

0.700

4

10

5

छीपोन चक्क

2.000 11

1

5.000 पिपरोदा कलां

12

3

सिरसीखुर्द

13

3

1.200 विायकखेड़ी

36

14

2.200 तिल्लीखेड़ा

2

15

0.200 हनुमंतपुरा

16

3.800

30

परसौदा

17

6

2.000 रसूलपुर

सरखो

3

18

1.300 देवरीमार

1

19

0.200 20

5

2.600 नौहर

21

0.700 नेगमा

6

22

1

1.200 गोपालपुरा

23

6

0.400 गेहूंखेड़ा

24

3

लोहपाल

25

2

सिंगवासा

5.400 26

5.400

3

पाटई

27

मावन

1

2.200

3505

(7) (5)

(6)

0.200

0.200

36

0.200

35 0.200

36 0.600

0.600

0.500

0.000

48

38 0.000

0.600

0.000

14

0.600

0.400

0.400

24

0.800

0.000

24

15 0.500

0.500

0.000

0.200

41

40 0.400

1.400

1.500

42 1.500

0.000

0.800

29 10.700

51.700

52

0.100

0.100

3.200

5.600

58

53

12.400

8.100

13.600

34.000

60 0.400

0.400

63

66 0.700

0.900

0.600

0.000

51

2.500

47 1.500

1.000

0.300

65

3.300

58 1.300

0.000

5.000

53

0.800

0.800

62 0.500

1.700

47

64 8.100

10.300

0.400

58 0.200

63 5.900

9.700

62

2.400

0.400

62 0.400

1.700

0.000

0.200

65

2.900

0.300

60 0.600

1.300

51 0.000

1.200

58

56

1.600

1.200

1.000

1.000

62 0.000

5.400

45

6.400

1.000

55

2.200

0.000

52 3506

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 28

1

कुशमोदा

29

7

10.300 पीतमपुर

30

6

माहौर

2.500 31

1

नयागांव

0.600 32

हिलगना

1

33

0.400

3

मोहनपुर

34

1

इकोदिया

220

79.200 योग ..

केन्द्र -म्याना , जिला गुना

1

3

1.700 डुंगासरा

2

2

0.500 खुटयावद

3

3

0.200 बल्लापुर

4

सगोरिया

7

1.500 5

2

घुरवारकला

6

5.500

3

पिपरोदा केशराज

7

4

0.400 अजलेश्र

8

धमनार

1

1.400

25

11.200 योग .

केन्द्र -झागर, जिला गुना

क्र.

ग्राम का नाम

कृषक संख्या

(1)

(3)

रोपा (हे. में) (4) (2)

1

1

शेखपुर

2

1

बेरखेड़ी

3

रियाना

1

4

निभैरा

1

5

1

0.400 धाननखेड़ी

6

1

सामरसींगा

0.200 7

2

0.400 अकोदा

8

3

बनेह

9

3

1.000 कालोनी

10

भौंरा

2

11

1

अतरसूमा

12

1

खुटियारी

13

2

0.400 मानपुर

14

1

0.500 पौरूखेड़ी

15

3

1.300 मुरादपुर

16

परवाह

1

0.300 17

मछरया

3

1.400 18

1

0.300 डुमेला

29

योग .

6.200

[ भाग 1

(7)

(6)

(5)

1.600

41 1.600

18.500

56 8.200

3.200

0.700

64

52

0.600

0.000

41

6.000

6.000

1.400

1.800

67

0.400

0.400

68 67.900

147.100

0.000

1.700

96

63 0.400

0.900

0.800

0.600

60

2.800

71 1.300

0.800

0.800

88

67

8.600

3.100

3.200

3.600

104

1.400

65 0.000

9.400

20.600

दूरी

(7) जड़ी (हे. में) (5)

कुल योग (हे. में) (6)

0.200

0.200

63 0.300

0.300

59

0.200

77 0.200

0.300

0.300

90

0.400

67 0.000

0.000

0.200

65 0.100

0.500

110 1.100

1.100

71 0.600

82

1.600

77 0.200

0.200

0.400

0.400

74 0.300

0.300

94 0.800

118

1.200

0.000

74

0.500

1.300

0.000

65 0.000

0.300

76 0.000

1.400

55 0.000

60

0.300

4.500

10.700 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

केन्द्र -शाढौरा , जिला अशोकनगर

1

3

1.000 झीला

2

1

बल्दाई

1.000 3

10

4.200 बगुल्या

4

7

4.400 पीलीघटा

5

1

सेमरी लोहाबाद

6

सेजी

4

1.800 7

2

चक्क चिरौली

1.600 8

3

2.800 जलालपुर

9

15

भौंसलेगांव

8.000 10

5

1.000 गरेठा

11

चारौदा

5

3.200 12

काछी बमौरा

1

13

चिरोला

1

14

4

चक चारौदा

0.800 ऊमरी

15

1

16

5

सिलावन

3.800 योग ..

68

33.600

केन्द्र -अशोकनगर , जिला अशोकनगर

1

4

1.600 कुन्दौली

2

12

6.600 खड़ीचरा

3

बमौरी भीमा

4.800

9

4

5

बरखेड़ालाल

5

10

10.600 कजराई

6

3

6.000 खिरियागुम

7

2

1.000 हिनोतिया पछार

8

3

पिपनावदा

0.600

5

9

0.600 पंवारगढ़

10

रांवसर

1

1.000 11

11

सागर ( बरियाचक)

12

4

0.800 सलमाई

13

1

उरझुरू

14

1

उमरियामाफी

2.000 15

2

देहरदा

16

4

3.600 नानकपुर

17

1

अशोकनगर

18

6

2.600 लखेरी बसारती

1

19

जसवंतनगर

1.000 20

1

कोलुआ

86

42.800 योग ..

3507

(7) (5)

(6)

2.200

3.200

79 0.000

73

1.000

2.400

6.600

80 2.000

66

6.400

0.600

0.600

74 0.300

2.100

67 0.600

82

2.200

3.800

1.000

86 8.000

16.000

69 5.000

6.000

107 3.800

7.000

70 0.400

0.400

80 0.800

81

0.800

2.800

3.600

70 1.400

1.400

97 0.000

3.800

74 31.300

64.900

1.200

2.800

102 11.200

17.800

101 4.400

9.200

98 6.400

6.400

102

103 8.000

18.600

0.000

106

6.000

1.000

92

2.000

96 0.800

1.400

3.000

2.400

92 0.000

1.000

95

17.000

17.000

103 3.800

101

4.600

0.400

0.400

90 0.000

2.000

101

96 1.800

1.800

106 2.600

6.200

1.000

87

1.000

5.600

8.200

101 0.000

1.000

103 0.600

0.600

92 68.200

111.000 3508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

केन्द्र - सिकन्दरा , जिला अशोकनगर

1

14

5.900 शहबाजपुर

2

3

घरोई

3

1

2.600 घतूरिया

4

2

इंग्लेखेड़ी

5

9

2.400 बरखेड़ा छज्जू

6

3

0.300 मढीतूमैंन

7

9

मोहरीराय

2.400 8

31

9.800 सिकन्दरा

4

1.000 9

सुमेर

10

23

9.000 तूमैंन

11

1.200

6

जुग्या

12

16

2.800 जलालपुर

13

नगेश्री

18

3.200 14

7

अमाही

0.800 15

3

1.400 आमखेड़ा ( तूमैन )

6

16

2.200 अनन्तपुर

17

3

0.800 गोपालपुर

18

3.000

1

बरखेड़ी

19

2

0.800 महुआखेड़ा

20

2

0.400 भेटुआ

21

13

6.700 खजूरियकलां

176

56.700 योग :

केन्द्र सारसखेड़ी, जिला अशोकनगर

1

1

धुर्रा

2

5.200 रूहाना

9

3

छैलाई

3

1.200

1

2.000 4

खमखेड़ी

2

5

1.400 महाना

6

पाटई

2

1.000

3

7

2.200 पाकरोड

8

5.000 राजतला

4

9

9

14.800 सेमरखेड़ी

10

चन्दन बेहटा

5

5.000

2

11

2.400 गोविन्दपुर

12

2

पिपरिया

3.000 13

2

0.600 पिपरेसरा

[ भाग 1 (5)

(7)

(6)

101 5.000

10.900

3.200

3.200

93 0.000

2.600

96 2.000

2.000

91

7.000

4.600

103

1.300

94 1.000

4.500

6.900

89

21.700

92 11.900

2.500

101 1.500

8.900

17.900

96

3.800

101 2.600

10.400

13.200

93

13.600

10.400

92 3.000

3.800

94 1.300

2.700

101 1.100

3.300

102

2.000

1.200

101

3.000

0.000

81

1.400

106 0.600

0.600

104

1.000

103

12.400

5.700

136.200

79.500

1.000

104 1.000

105 1.900

7.100

103 1.000

2.200

2.000

0.000

108 2.000

3.400

102 1.000

2.000

102 0.000

2.200

105

7.000

102 2.000

17.800

106 3.000

2.000

7.000

102 0.000

2.400

107

3.000

0.000

122 0.400

1.000

115 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 14

5

4.000 मूड़रा (ढाकोनी)

15

कनेरा

5

4.000 परासरी

16

0.000

2

2

17

1.000 अम्हाई

18

1

जनौदा

2.000

60

54.800

योग :

केन्द्र ईसागढ़ , जिला अशोकनगर

1

5

श्यामाटोरी

4.000 2

17

4.600 शंकरपुर

3

7

3.600 शाहपुर

4

3

0.800 ध्यानपुर

5

ढाकोनी

16

12.700 6

भौरा

8

3.400 7

6

1.500 ईसागढ़

8

इमझेरा

5

2.000 9

कबीरी

8

3.600 करोदी

10

12.200

26

11

कालीटोर

9

5.600 12

2

1.200 कुम्हरिया

13

4

7.000 महुअन

14

11

11.300 मियांखेड़ी

15

2.200

4

पाटखेड़ा

16

1

पलकाटोरी

0.400 17

जमडेरा

9

11.800

1

18

0.800 नरसूखेड़ी

19

गहोरा

2

0.800 20

1

लहदपुर

21

जंघार

1

1.200 22

6

5.000 राजाडेहर

23

1

1.000 डेगा ( मोचार )

24

2

0.400 कोहरवास

25

7

4.600 सरजापुर

26

7

8.200 सीतलपुर (ढाकोनी)

27

2

बानौरा चक्क

0.600 28

3

1.400 दयालपुर

29

1

कुलवार

111.900

योग : 175

3509

(7) (5)

(6)

125

7.600

3.600

3.700

7.700

106 0.800

0.800

108

1.600

103 0.600

0.000

106

2.000

23.000

77.800

119 2.600

6.600

11.300

15.900

120

120

5.000

1.400

1.800

1.000

122 8.600

116

21.300

3.000

138

6.400

1.100

2.600

120 1.600

3.600

126 5.400

9.000

113 11.800

120

24.000

1.800

7.400

119 0.800

2.000

114 2.200

9.200

129

18.600

133 7.300

110 1.400

3.600

0.400

141 0.000

130

25.400

13.600

0.000

0.800

115

122 0.400

1.200

1.600

0.600

121 0.000

130

1.200

13.000

126 8.000

0.000

1.000

126 0.200

0.600

128

10.500

5.900

127 0.800

9.000

121

0.600

126 0.000

5.500

6.900

124

0.800

0.800

118

209.000

97.100 3510

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

[ भाग 1 (5)

(7)

(6)

केन्द्र तारई, जिला अशोकनगर

1

1

0.400 भटोली

2

2

1.400 भरियाखेडी

3

डोंगर

8

2.400 4

खैराई

9

5.200 5

बमनाई

1

0.800 6

7

8.200 कुकरेठा

7

मोहरी

2

1.000 8

1

0.800 मर्दनखेड़ी

9

5

6.800 जियाजीपुर

10

3

तारई

2.000 11

2

0.800 मूड़राकला

12

1.600 सींगोन

3

44

31.400

योग :

0.000

0.400

116 1.000

2.400

102 4.000

110

6.400

6.200

102

11.400

0.000

0.800

112 2.400

10.600

111 2.000

3.000

113 0.000

0.800

111 2.400

9.200

111 0.000

2.000

103 0.000

0.800

110 0.000

1.600

110

49.400

18.000

केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर

क्र.

ग्राम का नाम

कृषक संख्या

(1)

(2)

(3)

दूरी

रोपा

(हेक्टेयर में)

(4)

1

2

0.800 खलीलपुर

2

2

0.800 बड़ेराचक

3

4

2.000 मीठाखेड़ा

4

1

0.800 मोहनपुर

5

हंसारी

1

0.600 6

तगारी

1

0.200

1

7

0.400 नयाखेड़ा

नावनी

14

8

9.800 9

गरेठी

7

8.800 10

1

कुंवरपुरा

11

1

3.000 कुरवासा

27.200

योग : 35

जड़ी (हेक्टेयर में ) (5)

कुल योग (हेक्टेयर में) (6)

(7) 0.600

1.400

135 0.000

0.800

155 1.800

3.800

161

0.800

0.000

157 0.000

153

0.600

0.000

0.200

132 0.000

0.400

128 10.000

19.800

155 3.900

12.700

123 0.600

0.600

152

3.000

0.000

137

44.100

16.900

केन्द्र बहादुरपुर, जिला अशोकनगर

1

बरी

3.200

7

2

1

कुम्हर्रा

3

1

मूड़राबहादरा

मलावनी

4

1

5

2

हाजूखेड़ी

सावलहेडा

6

15

4.800

8.000

135 2.000

2.000

138 1.200

1.200

110 3.000

3.000

110 8.400

8.400

130 0.400

0.400

133 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 7

1

खुजराई

8

1

11.200 रमपुरा

9

1

0.600 रतभानपुर

10

ओण्डेर

1

0.600 11

1

0.400 सिलावन

12

भेडका

11

8.200 13

गीलारोपा

6

6.800 14

2

4.400 मूडराखाना

15

बगवा

2

16

1

गुपलिया

17

1

2.400 नेकहाई

18

3

मल्हारगढ़

19

टीला

1

0.300 20

1

0.200 मुंगावली

21

सिरसौरा

1

0.400

38.700

61

योग :

केन्द्र अचलगढ़ , जिला अशोकनगर

1

कारातला

4

2.000 2

3.800 कालपीचक

4

3

ढिमचौली

5

2.400 4

2

पिपरई

5

4.200

6

सिंगारदा

6

2

2.000 सिलवारा खुर्द

7

1

2.000 चिरौली

8

हंसनगर

8

5.000 पठारी

9

3

3.100 10

2

पारकना

4.000 11

सेहराई

1

3.000 12

28

27.500 अचलगढ़

13

2

1.400 खोरीबरी

14

1

0.400 जनकपुरखिरिया

15

किरौला

2

2.000 16

5

14.400 मूडरी

17

11

केनवारा

8.600 18

0.800

2

देवपुर

86.600

योग : 89

3511

(7) (5)

(6)

0.600

0.600

125 0.000

155

11.200

128 0.000

0.600

101 0.000

0.600

0.400

0.000

122

151

18.800

10.600

125 4.400

11.200

105 0.000

4.400

5.000

5.000

138

121 0.600

0.600

0.000

2.400

123 8.200

8.200

161 0.000

148

0.300

0.200

145 0.000

0.000

0.400

132 49.200

87.900

138 1.400

3.400

130 1.800

5.600

5.700

139 3.300

2.600

2.600

112 5.400

130

9.600

0.400

133

2.400

2.000

0.000

145 2.500

7.500

132 0.000

3.100

142 0.800

142

4.800

0.000

3.000

134 9.400

36.900

128 0.600

2.000

123 0.000

0.400

136 3.800

5.800

142 0.000

124

14.400

7.100

128

15.700

135 1.200

2.000

40.300

126.900 3512

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

केन्द्र लटेरी , जिला विदिशा

1

31

19.600 धड़गा

2

1

0.800 घुटुआ

3

2

2.500 इस्लामनगर

4

13

11.200 बरखेड़ाघोसी

5

बरखेडा देव

3

2.400 6

8

6.800 बलरामपुर

7

मण्डी बामौरा

3.000

2

8

2

2.000 महावन

9

2

महोटी

1.800 10

16

6.000 मोहब्बतपुर

11

2

0.600 मोहनपुर

12

3

1.600 मुरारिया

13

1

0.600 मुरवास

14

3

1.000 मूडरासागर

15

छिरारी

2

1.000 16

6

5.600 रतनगढ़

17

14

6.200 शहरखेड़ा

18

2

सोजना

2.500 19

3

4.700 सुगनाखेड़ी

20

9

11.400 सगड़ा

21

3

5.800 चंदपुरा

22

3

1.400 जटपुरा

23

4

नेवली

24

10

12.000 आमखेड़ा

25

10

5.000 गोपीतलाई

26

0.800 लटेरी

3

116.300

158

योग :

केन्द्रकोलारस, जिला शिवपुरी

1

1

भड़ौता

2

5

8.300 डोंगरपुर

3

2

1.400 सडबुड

4

रन्नौद

2

0.800 5

1

रामगढ़

6

1

0.400 ढेकुआ

7

2

0.700 निबौदा

8

14

16.300 हरिपुर

खरे

1

9

0.200 10

पायगा

4

11

1

एनवारा

12

1

1.200 चिलावद

[भाग 1 (5)

(7)

(6)

22.400

42.000

71 0.000

0.800

75

5.000

58 2.500

6.800

18.000

75 1.000

3.400

76

87

11.400

4.600

2.000

5.000

73 0.000

2.000

55 0.000

75

1.800

13.400

7.400

65 0.600

73

1.200

0.600

115

2.200

0.000

85

0.600

1.200

2.200

127 1.000

2.000

90 5.400

11.000

114 4.800

80

11.000

2.500

5.000

67 2.500

7.200

90

17.000

74 5.600

6.000

78

11.800

2.400

3.800

125 1.600

1.600

63 7.000

19.000

101 4.000

9.000

81 0.200

1.000

84

208.400

92.100

0.600

0.600

115

8.300

74

1.400

128 0.400

1.200

126 0.100

0.100

126

0.400

95

0.700

115

18.700

142 2.400

0.200

138 0.500

147

0.500

0.200

0.200

155

1.200

136 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2)

(1)

(3)

(4) 13

पारागढ

2

0.700 14

पडोरा

1

0.700 15

केलदार

5

1.900

3

2.100 16

झाड़ेल

17

लगदा

1

18

1

2.300 अमरपुर

19

नितौजी

1

5.000 20

बांस खेडी

2

0.900 21

1

0.600 गुना टोरी

22

बेडारी

1

1.000 23

मझेरा

1

3.200 24

2

1.400 पिपरौदा

25

बम्हथाना

1

0.600 26

1

1.000 बामौर कला

27

1

0.200 नाराणपुरा

28

1

0.100 बरखेड़ा

29

1

0.200 बरखेड़ा खुर्द

30

1

0.600 डोडियाई

31

3

0.300 काढ़ी

32

सजाई

1

0.400 33

7

0.700 गड़रैजा

34

2

0.600 खरई

35

1

0.400 मुडैरी

54.200

योग : 76

केन्द्र सीहोर, जिला सीहोर

1

अलहदाखेड़ी

2

5.000 हसनावाद

3

4.000 मोगराराम

4

2.000 सास्ताखेड़ी

5

1.000 बारवाखेड़ी

6

उपादियाभील

1.000 7

तोरनिया

1.000 8

नरेला

5.000 9

डोबरा

1.000 10

बरवेली

0.500 11

0.500 अतरालिया

12

सेमरादांगी

0.500 13

0.500 दुपरियादांगी

14

छापरी

0.500 15

सदोरनिया

1.000 16

रलावती

1.000 17

0.500 हीरापुर

18

0.500 भैंसाखेड़ी

3513

(7) (5)

(6)

4.600

5.300

150

0.700

115

117 2.000

3.900

2.500

0.400

95 0.500

0.500

168

2.300

129

113

5.000

144

0.900

0.600

115

1.000

124

3.200

125

187

1.400

156

0.600

180

1.000

0.200

185

0.100

165

187

0.200

165

0.600

170

0.300

180

0.400

0.700

185

190

0.600

163

0.400

11.700

65.900

1.000

1.000

250 2.000

7.000

250 1.000

5.000

250 3.000

5.000

250 2.000

3.000

250 1.000

2.000

250

250 1.000

2.000

1.000

6.000

250 1.000

2.000

250 0.500

1.000

250 0.500

1.000

250 0.400

0.900

250 0.500

1.000

250 1.000

1.500

250

250 0.500

1.500

1.500

2.500

250 1.500

2.000

250 2.000

2.500

250 3514

(1)

(2)

(3) 19

पीपलनेर

20

रामाखेड़ी

21

भोजनगर

22

जमोजिया

23

रायपुरा

24

मुंगावली

25

पिपलिया

26

इच्छावर

27

कोनाझिर

28

भावखेड़ी

29

आमाझिर

30 जामोनिया गोप

31

आष्ठा

32

कोटरी

33

किलेरामा

34

बिजलोन

35

उलझावन

36

जावर

37

सिद्धिकीगंज

38

मेहतबाड़ा

39

जामुनियाजोहर

40

मुहाली

41

पिपलियाधाकड़

42

पिपरियामीरा

43

खजूरियाखुर्द

44

कचनारिया

45

वहीदगंज

46

कजलाज

47

कोडिया

48

तूमड़ा

49

बड़वेली

50

मानपुरा

51

दीपड़ा

52

बड़ोदिया

53

भगवानपुरा

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[ भाग 1 (4)

(5)

(6)

(7) 1.500

1.500

3.000

250 1.000

0.500

1.500

250 2.500

1.000

3.500

250 1.000

0.500

1.500

250 0.500

1.500

1.000

250 4.000

1.000

5.000

250 1.000

2.500

3.500

250 4.000

2.000

6.000

250 1.000

0.500

1.500

250 2.000

1.000

250

3.000

5.000

1.000

6.000

250 3.000

250 1.000

4.000

1.000

0.500

250

1.500

5.000

2.000

7.000

250 2.000

1.000

3.000

250 1.000

1.500

0.500

250 8.000

4.000

12.000

250 1.000

5.000

6.000

250 6.000

2.000

8.000

250 2.000

3.000

5.000

250 2.000

4.000

6.000

250 2.000

2.000

4.000

250 1.000

2.000

1.000

250 1.000

5.000

250

6.000

2.000

3.000

250

5.000

1.000

7.000

250 6.000

1.000

1.000

2.000

250 1.000

1.000

2.000

250 1.000

5.000

6.000

250 2.000

9.000

7.000

250 0.500

8.000

8.500

250 0.500

5.000

5.500

250 0.500

2.000

2.500

250 0.500

0.200

250

0.700

0.500

0.200

0.700

250 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 54

खजूरियाबंगला

55

बड़ियाखेड़ी

56

कुलासकलां

57

कुलासखुर्द

58

चन्देरी

59

लसूडियाकांगर

60

बूड़ी

61

गुड़बेला

62

अमलाहा

63

नादान

64

रनायल

65

खण्डवा

66

मैना

बागेर

67

68

मांडली

69

निपानिया

70

थूनाखुर्द

71

देहरिया

72

मूड़ला

73

टीलाखेड़ी

74

सिकन्दरगंज

75

नापली

76

चैनपुरा

77

जहांगीरपुरा

78

दबोटी

79

फन्दा

80

जमुनी

81

रतनपुर

82

पाटनिया

योग : 0.000 1

महीदपुर एवं तराना

क्षेत्र के ग्राम

योग :

महायोग : 2063.000

3515

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(7) (4)

(5)

(6)

0.200

2.200

250 2.000

250 0.500

0.500

1.000

0.400

250 6.000

6.400

4.000

0.400

250

4.400

4.000

4.500

250 0.500

1.000

1.500

250 0.500

7.000

0.400

7.400

250

250 1.000

0.500

1.500

4.000

4.500

250 0.500

250 6.000

0.500

6.500

5.000

0.500

5.500

250 10.000

11.000

1.000

250

250 2.000

18.000

16.000

2.000

250

17.000

15.000

12.000

1.000

13.000

250

11.000

10.000

250 1.000

15.000

250 1.000

16.000

1.000

2.000

3.000

250 10.000

2.000

250

12.000

10.000

2.000

12.000

250 5.000

250 0.500

5.500

250 10.000

10.500

0.500

250

6.500

6.000

0.500

10.000

10.500

250 0.500

250 15.000

15.500

0.500

2.000

0.500

2.500

250 2.000

0.500

2.500

250 8.000

250 0.500

8.500

5.000

250 0.800

5.800

300.000

124.000

424.000

केन्द्र महीदपुर, जिला उज्जैन

5.000

3.000

8.000

5.000

3.000

8.000

1443.900

935.800

2379.700 3516

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[भाग 1

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. - गन्ना-एस - 3- क्षे.रा.- 10-11-314.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु नबलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नबलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : - क्र.

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र (1)

(3)

(2)

1

बुरहानपुर

बुरहानपुर 2

बुरहानपुर

शाहपुर 3

बुरहानपुर

दर्यापुर 4

खकनार बुरहानपुर

5

बुरहानपुर

तुकईघड़ 6

बुरहानपुर

हैदरपुर 7

खण्डवा

पंधाना 8

खण्डवा

पुनासा 9

खण्डवा

खण्डवा 10

खण्डवा

हरसूद 11

12

योग ..

क्षेत्र

ग्रामों की संख्या

(हेक्टेयर में)

(4)

(5)

25

621.5

16

86.1

37

915.2

28

784.7

26

393.11

33

1549.00

197.3

24

06

31.5

27

102.7

03

19.3

4700.41

225

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,

नवलनगर 450223 , जिला बुरहानपुर, ( म. प्र. ) रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

क्र. (1)

गट का नाम (2)

सेन्टर का नाम (3)

ग्राम का नाम (4) बुरहानपुर

1

बोरगांव खुर्द

बुरहानपुर

2

बाडाबुजुर्ग 3

चिंचाला 4

ऐमागिर्द 5

फतेहपुर 6

पातोंडा 7

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

गन्ने का प्रकार (हेक्टेयर में )

रोपा जडी ( दुरी ) तिरी (7)

(6)

योग (8) (5)

89.900

8.600

25.000

56.300

3.200

9.600 3.100

3.300

0.000

0.000

3.000 3.000

5.800

5.200

20.300

9.300

11.000

10.400

13.700

35.100 0.000

0.700

0.000

0.700 2.900

0.000

10.500 7.600

रहीपुरा ( बुरहानपुर )

8

लोधीपुरा योग .. बुरहानपुर

0.000

0.800 0.800

0.000

31.600 169.900 47.300

91.000 भाग 1 ]

3517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 9

बुरहानपुर

बहादरपुर

बहादरपुर 10

बिरोदा 11

बोहरडा 12

हतनूर 13

लोनी 14

मोहम्मदपुरा

योग ..

बहादरपुर 15

निम्बोला

बोरी खुर्द 16

बसाड़ 17

चुलखान 18

मगरूल 19

मचलपुरा 20

निम्बोला 21

नसीराबाद 22

निम्ना 23

(5)

(6)

(8)

(7)

1.500

2.600 1.100

0.000

0.400

0.000

0.000

0.400

0.000

0.300

0.300

0.600 3.200

0.000

2.400

5.600 1.000

0.000

0.000

1.000

6.800 6.800

0.000

0.000

3.800

13.200

17.000

0.000

7.000

16.600

12.200

35.800 2.000

2.300

1.200

5.500 32.000

40.600

12.000 84.600

3.200

55.400

29.000

87.600

13.300

0.000

7.100

6.200

17.700

34.400 12.400

4.300

17.000

30.700

97.500 49.800

2.000

6.600 4.200

0.400

3.300

1.600

13.700

रहीपुरा (निम्बोला )

24

झीरी 25

झांझर

योग ..

निम्बोला

योग ..

बुरहानपुर 26

बम्भाडा शाहपुर

शाहपुर

27

8.800

17.700

3.500

21.700

42.900 7.200

2.700

2.800

12.700 154.600

227.000

53.000 434.600

84.600 621.500 331.200

205.700

0.000

1.000

0.000

1.000 1.200

0.600

5.100 3.300

बादखेडा ( नाचनखेड )

28

शाहपुर

योग ..

शाहपुर 29

फोपनार

अंधारी 30

फोपनार 31

खारी 32

पिंपरी 33

संग्रामपुर 34

तुरकगुराड़ा

योग ..

फोपनार 35

चापोरा

भोंटा 36

बोरसर ( चापोरा )

37

चापोरा 38

दापोरा 39

धामनगांव 40

इच्छापुर 41

बारोली

योग ..

चापोरा

योग ..

शाहपुर

0.000

2.000

6.800

8.800

0.600

3.200

11.100

14.900 0.000

1.000

0.000

1.000 0.800

6.800

0.000

7.600 0.000

0.800 0.800

0.000

0.000

7.300

0.000

7.300 1.000

0.000

0.000

1.000 2.000

0.000

0.000

2.000 18.900

0.800

0.000 19.700

0.000

4.000

0.000

4.000

0.000

1.200

0.000

1.200 2.800

0.000

0.000

2.800 0.000

0.000

11.200 11.200

13.500 13.500

0.000

0.000

16.700 16.700

0.000

0.000

1.400

0.700

0.000

2.100

51.500 50.800

0.700

0.000

80.800

4.700

86.100

0.600 3518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 42

दर्यापुर

दर्यापुर

[भाग 1

(8) (6)

(7)

(5)

20.300

0.600

2.300

17.400

बड़गांव ( गुलई )

43

दर्यापुर 44

जैनाबाद 45

खडकोद 46

मोरदंड 47

68.200

1.800

27.500

38.900

16.500 117.000 46.600

53.900

7.500

1.200

1.100

5.200

0.000

0.000

0.900 0.900

1.200

1.000

12.900 10.700

टिटगांवखुर्द

योग ..

दर्यापुर 48

बोदरली

बोदरली

49

बडझीरी 50

226.800

21.300

78.500

127.000

2.800

0.000

2.800

0.000

13.000 12.200

0.000

0.800

14.300

0.000

3.300 1.000

डोंगरगांव ( बोदरली )

51

52

53

16.200 4.500

पिपलगांव

54

झापरपुरा

योग ..

बोदरली 55

सारोला

एकलारा 56

10.600

1.100

0.800

0.000

0.800

0.000

47.100

1.100

7.700

38.300

13.200 6.400

0.600

6.200

6.200

13.200

0.000

19.400

हनुमंतखेड़ा

57

सारोला 58

33.700

4.500

56.900

95.100 28.900

2.400

69.700

टिटगांवकला

59

उमरदा

योग .

सारोला 60

अम्बाडा 61

38.400

6.400

18.600

13.900

38.900

236.300

13.900

89.100

133.300

12.900 8.400

2.400

2.100

4.500 4.500

0.000

0.000

बाडाजैनाबाद

62

1.100

बाडा तांडा

63

0.400

0.000

0.700

0.000

0.000

1.000

1.000

भानमोड़िया

64

देवरी 65

हिंगना 66

नेवरी 67

0.000

11.200

4.900

16.100

4.000

25.000 14.700

6.300

3.800

17.500 13.700

0.000

2.200

0.000

9.100

11.300

सांडसकला

68

शंकरपुरा 69

0.600

0.000

0.000

0.600 1.000

5.800

0.000

6.800

सांडसखुर्द

अम्बाडा

योग .

70

21.000

6.100

96.800 69.700

0.000

0.000

4.800

4.800

हसीनाबाद

सिरपुर

71

खैरखेडा 72

निम्बापुर 73

नांदखेड़ा 74

सिरपुर

योग ..

सिरपुर 3.500

2.100

0.000

5.600 14.200

2.200

8.700

25.100 2.700

0.000

6.500 3.800

0.500

21.000

9.400

30.900

2.700

22.900

72.900 47.300 भाग 1 ]

3519

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 75

सिंधखेडा गुलई 76

(5)

(8) (6)

(7)

14.600

2.400

1.300

18.300 40.200

12.300

4.600

57.100

महलगुराड़ा

77

सिंघखेड़ा 78

142.700 85.800

53.400

3.500

8.500

8.700

0.000

17.200

हनुमंतखेडा-अ

योग

सिंधखेडा 79

खकनार

खकनार

भैराघाट 80

धाबा 81

जामन्या 82

खकनार 83

149.300

76.600

9.400 235.300 0.000

3.700

0.000

3.700

62.500 46.200

15.700

0.600

0.000

59.800 45.400

14.400

28.800

81.800 51.300

1.700

21.400

0.000

23.700 2.300

खकनार खुर्द

84

पांगरी

खकनार

योग ..

85

बसाली

डोईफोडीया

86

2.200

11.600 8.800

0.600

243.100 63.400

176.800

2.900

0.400

13.800 11.500

1.900

13.200

0.700

1.500

11.000

डोईफोडिया

87

2.400

0.000

21.100

23.500

कारखेड़ा

88

नायर 89

1.000

0.000

1.000

0.000

2.500

0.000

0.600

1.900

नांदुरा खुर्द

90

0.000

1.700 1.700

0.000

नांदुरा कला

91

नागझिरी 92

2.400 0.000

2.400

0.000

0.000

0.000

6.600 6.600

साईखेड़ा ( डोईफोडीया )

93

0.400

8.300

2.000

10.700

ताजनापुर

8.400

65.500

1.500

75.400

डोईफोडीया

योग ..

94

विजोरी

मांजरोद

95

दसघाट 96

कानापुर 97

32.800

7.000

5.100

44.900 4.300

16.900

1.500

22.700 4.400

13.100

17.500

0.000

43.300

23.700

69.200

136.200

मांजरोद कला

98

50.200

10.700

14.100

25.400

मांजरोद खुर्द

99

टेंभी

मांजरोद

योग ..

100

खडकी

शेखापुर

101

मोहनगढ़ 102

निमंदड़ 103

रघई 104

सावली 105

शेखापुर 106

2.000

0.000

9.000

11.000

282.500 75.100

166.400

41.000

0.000

4.900 3.600

1.300

8.900

1.200

2.400

12.500 11.200

0.500

11.400

23.100 6.400

39.700 29.200

4.100

2.400

37.700 13.800

21.500

43.600

18.000

2.200

63.800 2.000

0.000

0.000

0.000

शेखापुर माल

योग ..

शेखापुर

योग

खकनार

11.600 183.700 118.200

53.900

526.900

200.800

57.000

784.000 3520

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 107

[ भाग 1 (6)

(7)

(8) (5)

3.600 3.600

0.000

0.000

चिड़ियामाल

तुकईथड

तुकईथड

108

खोदरी 109

मोन्द्रा 110

मेलचुका 111

6.700

17.800 5.700

5.400

30.400

2.100

12.000

16.300

3.800

12.900 6.400

2.700

15.100

55.600

पीपलपानी

112

रायतलाई 113

रामधड़ 114

तुकईथड़ 115

झिरमिटी 116

पांढरी

योग ..

तुकईथड 117

बालापाट

देडतलाई

118

6.900

33.600

0.600

5.300

19.100 13.200

2.200

0.000

18.600 16.400

2.400

18.610

59.410 38.400

8.600 0.000

4.700

3.900

0.000

0.000

0.800

0.800

24.000 226.810 63.710

139.100

2.700 0.000

2.700

0.000

14.200 7.900

3.200

3.100

पीपरी बोरबन

119

देड़तलाई 120

0.400

4.200 2.500

1.300

6.200

13.800

68.300 48.300

धार (वेलथड़)

121

सागमली 122

सातोड 123

चौखडा

देडतलाई

योग ..

124

दाहिन्दा

शेखपुरा

125

दैय्यत 126

डवाली 127

गोद्री 128

परेठा 129

रायपुर 130

साजनी 131

सेंधवाल 132

शेखपुरा

योग ..

शेखपुरा

योग ..

तुकईथड 133

हैदरपुर

हैदरपुर

डालमहू 134

घाघरला 135

हैदरपुर 136

हिवरा

योग .

हैदरपुर 137

डाभियाखेडा बडीखेड़ा 138

23.700 4.200

14.000

5.500

2.600

0.000

1.300

1.300

0.600

0.000

0.000

0.600

116.300

15.200

24.400

76.700

3.200

1.800

8.700 3.700

4.300

3.900

10.400

18.600 0.000

0.000

0.600 0.600

0.000

2.700 1.500

1.200

1.800

0.500

0.000

2.300 0.000

1.000 1.000

0.000

4.200

3.000

7.200

0.000

0.000

4.400 1.100

3.300

0.000

4.500 3.400

1.100

50.000

6.200

14.200

29.600

393.110 102.310

45.400

45.400

0.000

1.400

14.900

16.300

0.000

40.800

59.100 18.300

0.000

65.200

34.200

99.400 27.200

0.000

81.100 53.900

174.800

0.000 255.900 81.100

151.600 104.600

46.500

0.500

22.600

0.000

62.500 39.900

डाभियाखेड़ा

139

31.000

0.000

38.100 7.100

पांचइमली

0.500 252.200

डाभियाखेडा

योग ..

175.500

76.200 भाग 1 ]

3521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(3)

(2)

(4) 140

नावरा

नावरा ( ए)

141

रहमानपुरा 142

(8) (5)

(7)

(6)

0.000

87.600 51.800

35.800

0.600

26.200

39.400 12.600

1.200

0.000

19.600

सिंधखेड़ा ( नावरा )

योग ..

18.400

146.600 49.600

0.600

96.400

नावरा ( ए)

143

नावरा (बी) दूधिया 144

60.600

1.000

39.300

20.300

14.500

0.000

4.600

9.900

दर्यापुर ( नावरा )

145

61.800

1.600

42.200

गोराडिया

146

18.000

0.000

13.600 3.900

9.700

गौलखेड़ा

147

केरपानी 148

मचगांव 149

नयाखेड़ा 150

रत्नापुर

योग ..

22.500

0.000

1.600

20.900

7.400 3.800

0.000

3.600

4.100

0.000

23.300 19.200

4.000 4.000

0.000

0.000

207.700

2.600

149.000

56.100

नावरा (बी)

151

नेपानगर ( ए)

117.200

4.200

71.100

41.900

अंधारवाड़ी

152

1.400

53.200 15.700

भातखेड़ा ( सीवल )

153

36.100

0.000

2.400

0.000

2.400

बीड़ ( नेपा)

154

63.300

3.200

41.700

18.400

सातपायरी

योग .

236.100

8.800

151.300

76.000

नेपानगर (ए)

155

सीवल

बदनापुर 156

बाकड़ी 157

सीवल

योग .

सीवल 158

पलासुर

पलासुर 159

1.400 49.600 16.900

31.300

1.000 0.500

0.000

0.500

45.800

21.600

3.500

70.900

5.400 121.500 38.500

77.600

121.800

1.600

80.500

39.700

0.400 124.800 39.700

84.700

साईखेड़ा (सीवल )

160

सोनुद

योग ..

पलासुर 161

नेपानगर ( बी )

1.400

0.000

0.000

1.400

2.000 248.000 79.400

166.600

11.000 1.200

0.000

9.800

बोरसल ( चांदनी )

162

चांदनी 163

डवाली 164

नावथा 165

रतागढ़

योग ..

3.800

8.700

2.400

14.900

6.600

0.000

0.100

6.500

5.200

41.800 8.400

28.200

6.700 4.100

2.600

0.000

81.000 16.100

7.600

57.300

नेपानगर (बी)

योग .

हैदरपुर पंधाना

166

आरूद

आरूद 167

473.000

1549.000 1048.500

27.500

47.900

0.000

40.800

7.100

0.000

14.200 12.300

1.900

अंजनगांव

3522

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 168

धनोरा 169

हीरापुर 170

कालका 171

मोहनपुर 172

पंधाना 173

बावली 174

[भाग 1

(8) (5)

(6)

(7)

15.500

0.400

10.800

4.300

9.900 1.100

0.000

8.800

0.000

0.000

1.700

1.700 0.000

0.000

0.300

0.300

0.000

0.000

0.900

0.900 0.000

0.000

1.500

1.500

0.000

0.400

0.900 0.500

गोराडीया

योग ..

आरूद 175

14.800

0.400

92.800 77.600

4.600

1.200

0.000

5.800

बलरामपुर

कुमठी

176

चांदरला 177

कुमठी 178

पचम्बा 179

1.600

0.000

0.000

1.600

6.400 6.400

0.000

0.000

0.000

0.000

4.000 4.000

7.000 3.400

3.600

0.000

पावईकला

180

रुस्तमपुर

योग ..

कुमठी 181

बोरगांव बुजुर्ग

0.200

0.200 0.000

0.000

20.200

0.000

25.000 4.800

0.000

7.100 0.800

6.300

बोरगांव बुजुर्ग

182

हेमगीर 183

इस्लामपुर 184

जामठी 185

खिराला 186

8.300

0.000

27.000 18.700

0.000

0.500

0.000

0.500

0.000

1.600

0.000

1.600 3.600

5.200

0.000

1.600

17.700

0.800

26.800 8.300

पिपरहट्टी

187

राजोरा 188

खातला 189

1.200

0.000

6.400

7.600 0.800

0.000

0.000

0.800 1.000

0.000

1.900

2.900

डोंगरगांव

योग ..

0.800

79.500 22.900

55.800

बोरगांव बुजुर्ग

पंधाना

योग .

190

पुनासा

1.200 197.300 42.500

153.600

0.000

4.200

1.200

5.400

अटूटखास

पुनासा

193

10.000 8.400

0.000

1.600

खेडीबुजुर्ग

194

मुन्दी 197

बोराडी 198

3.400

0.000

0.000

3.400

2.600 1.000

1.600

0.000

6.000 6.000

0.000

0.000

खुटलाकला

योग .

पुनासा सुलगांव

200

हरवंशपुरा

योग .

सुलगांव

योग

पुनासा खण्डवा

205

खण्डवा

जसवाडी 206

ललवाड़ा 32.800

5.200

27.400

0.000

2.000

2.100

0.000

4.100

4.100 11.800

4.500

0.000

0.000

31.500 44.600

9.700

5.200

0.400

0.000

5.600

0.000

0.400

2.400 2.000 भाग 1 ]

3523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4) 207

लोहारी 208

शेखपुरा 209

(6)

(7)

(8) (5)

0.800

0.000

0.800

0.000

2.800

0.000

2.800

0.000

0.000

2.400 2.000

0.400

जामलीकला

210

नागचुन 211

रूधी

खण्डवा

योग ..

212

सिंगोट

अम्बापाट 213

हांडिया 214

खिड़गांव 215

1.200

0.000

1.200

0.000

0.500 0.500

0.000

0.000

0.000

15.700 14.500

1.200

0.600

0.000

2.600 2.000

0.400

0.000

1.400 1.000

0.000

0.000

2.900 2.900

0.000

6.200 0.000

कालपाट (गान्धवा)

216

6.200

0.700

0.200 13.700 12.800

लछोरा खुर्द

217

1.000

0.000

1.000

0.000

पिपल्याकला

218

2.000

0.000

2.000

0.000

रामपुराकला

219

सिंगोट 220

2.000

0.000

0.200

2.200

2.300

0.000

1.500

0.800

समल्वा ( हांडिया)

221

धनोरा 222

1.400

0.200

0.000

1.600

2.400

0.000

1.400

1.000

चिचखेड़ा

223

1.200

0.000

0.000

1.200

बोरखेडा खुर्द

सिंगोट

योग ..

224

छैगांवमाखन

0.200

39.500 35.400

3.900

0.000

2.800 0.400

2.400

अबलिया

225

बरूड 226

14.900 2.600

12.300

0.000

0.000

3.200 3.200

0.000

भोजाखेड़ी

227

कोडावद 228

खारवा 229

0.000

1.200

12.300

13.500 0.000

0.000

4.100 4.100

4.700

0.000

4.700 0.000

निहालवाड़ी

230

सैय्यदपुर 231

2.200

3.800

0.000

1.600

0.000

0.500

0.500

0.000

सुल्याखेड़ी

47.500

0.200

छैगांवमाखन

योग ..

खण्डवा

योग ..

हरसूद

232

सहजला

हरसूद

233

6.400

41.100

11.500

0.200 102.700 91.000

1.200

0.000

1.200

0.000

12.100

0.000

0.000

12.100

सुरगांव बंजारी

234

उण्डल

योग ..

हरसूद

योग .

हरसूद

कुल योग ..

0.600

0.000

5.400

19.300

0.000

0.600

19.300 18.700

0.000

19.300 18.700

0.600

4723.210 1346.610 271.000

3105.600 3524

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्र. - गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 10-11-316.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी, लि. सस्वस्देवला , कसरावद, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

क्र.

जिला/तहसील (1)

(2)

1

खरगोन/कसरावद

2

खरगोन/खरगोन

3

खरगोन/गोंगावा

4

खरगोन/सेगांवा

5

खरगोन/भीकनगांव 6

खरगोन/ भगवानपुरा 7

खरगोन/महेश्वर

8

खण्डवा/पुनासा

9

खरगोन/बड़वाह

योग ..

क्रय केन्द्र

ग्रामों की संख्या

क्षेत्र (हेक्टेयर में )

(3)

(4)

(5)

609.756

47

कसरावद

15

51.805

खरगोन

6

19.227

गोगांवा

सेगांवा

2

38.976

54.340

14

भीकनगांव

7.186

2

भगवानपुरा

435.778

महेश्वर

41

25

63.272

पुनासा

117.061

35

बड़वाह

1397.401

187

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

विकासखण्ड कसरावद

गन्ना ग्राम का नाम क्र. (1)

(2)

1

कसरावद

2

बडगांव

3

कठोरा(माकडखेडा) 4

माकडखेडा

5

सायता

6

नावडाटोडी

7

बोथू

8

मोगांवा

9

ब्राम्हणगांव

10

दोगावां

11

काकरियाव

12

गवला

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी, लि. सस्वस्देवला, कसरावद, जिला खरगोन

गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में )

जडी

रोपा

रिमार्क (6) (3)

(4)

योग (5)

18.478

74.668

56.190

12.939

33.040

20.101

17.721

4.810

12.911

8.053

25.684

33.737

4.753

24.551

29.304

0.000

0.854

0.854

12.113

26.656

38.769

12.202

38.806

26.603

3.089

3.992

7.081

0.000

1.162

1.162

0.000

1.105

1.105

0.126

0.146

0.271 3525 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 13

भीलगांव

1.996

4.158

6.154

14

7.332

33.611

26.279

बालसमुद

15

ढालखेडा

6.401

9.381

15.781

16

4.470

20.166

24.636

डोंगरगांव

17

0.000

0.466

0.466

सलीमपुरा

0.000

18

पागाखेडी

1.162

1.162

19

0.000

1.279

1.279

बोरावां

20

बिठेर

0.000

6.239

6.239

21

0.000

5.372

5.372

धरमपुरी

22

0.000

वायतेल

1.089

1.089

23

सतवाडी

0.000

2.526

2.526

24

0.000

1.036

1.036

बहादरपुरा

25

कवडी

0.000

1.538

1.538

26

भनगाव

16.202

1.182

17.385

27

0.000

2.960

कमोदवाडा

2.960

28

0.000

0.846

0.846

सुर्वा

29

0.000

2.980

2.980

मुलठान

30

0.000

2.126

2.126

हिरापुर

31

मदरानिया

0.000

1.344

1.344

32

बलकवाडा

0.000

0.834

0.834

0.000

33

0.838

0.838

रामपुरा

34

0.000

0.976

0.976

गोपालपुरा

35

0.000

करोदिंया

0.834

0.834

36

0.000

3.243

3.243

चंदनपुरी

0.000

37

1.976

1.976

ओझरा

38

0.291

9.664

सरवरदेवला

9.955

39

33.567

9.158

24.409

उटावद

40

0.000

उमरिया

6.858

6.858

41

0.000

लेपा

3.077

3.077

42

2.300

टिगरियाव

20.619

22.919

43

कोगावा

5.085

1.126

6.211

44

अमलाथा

22.90

77.721

100.619

45

0.162

नहारखेडी

5.036

5.198

46

0.000

1.486

1.486

ससाबड

47

खलसाटक

1.652

6.117

4.466

609.756

634.449

योग .. 222.887

विकासखण्ड खरगोन

1

बनार

0.000

9.231

9.231

2

0.000

2.348

2.348

गोगांवा ( जुलवानियार )

3

0.000

3.413

3.413

बन्हुर 3526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

4

भसनेर

5

बेडिया

6

लिक्खी

7

भातुड

8

बाडी

9

सिनखेडा

10

खेडी

11

मोटापुरा

12

मांगरूल

13

दामखेडा

14

मोमीनपुरा

15

बीड

योग ..

विकासखण्ड गोगांवा

1

घुघरियाखेडी

2

बेजापुर

3

बिलखेड बुजुर्ग 4

दयालपुरा

5

लाखी

6

बेहरामपुरा टेमा

योग ..

विकासखण्ड सेगांव

1

गंधावड

2

डेहरी

योग ..

विकासखण्ड भीकनगांव

1

शगुर-भगुर

2

भिकनगांव

3

साईखेडी

4

बमनाला

5

सेजला

6

टेमरनी

7

रेहगांव

8

पोई

9

शक्कर खेड़ी

10

नुरियाखेडी

[भाग 1 (3)

(6) (4)

(5)

0.000

2.502

2.502

0.000

1.676

1.676

0.000

2.575

2.575

0.000

0.522

0.522

0.000

0.632

0.632

0.000

8.028

8.028

0.356

5.676

6.032

0.000

5.344

5.344

0.000

2.781

2.781

0.000

2.377

2.377

0.000

3.186

3.186

0.000

1.158

1.158

0.356

51.806

51.449

0.000

0.676

0.676

1.648

6.587

4.939

0.000

4.040

4.040

0.000

1.320

1.320

0.000

1.692

1.692

0.680

4.231

4.911

2.328

19.227

16.899

0.000

3.425

3.425

7.619

27.931

35.551

31.356

7.619

38.976

0.000

26.903

26.903

0.000

0.275

0.275

0.000

1.676

1.676

0.000

1.733

1.733

0.000

0.777

0.777

0.000

1.142

1.142

0.000

2.069

2.069

0.000

0.972

0.972

0.000

6.862

6.862

0.000

3.660

3.660 भाग 1 ]

3527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

11

खोई

12

चेनपुर

13

सेल्दा

14

बिटनेरा

योग .

विकासखण्ड भगवानपुरा

1

कुकडोल

2

देवली

योग ..

विकासखण्ड महेश्वर

1

जलकोटा

2

मोहद

3

खराडी

4

ईटावदी

5

कुडियां

6

माचंदा

7

महेश्वर

8

मण्डलेश्वर

9

ठनगांव

10

छोटी खरगोन

11

चोली

12

धरगांव

13

सुलगांव

14

गोगांवा ( मण्डलेश्वर ) 15

नान्द्रा

16

पथराड

17

मातमूर

18

देव पिपल्या

उरवाय

19

20

मोहना

21

बडवेल

22

महेतवाडा

23

बडवी

24

दहीवर

25

सोमाखेडी

26

गुलावड

27

कतरगांव

बंडेरा

28

29

नई बेहगांव

(3)

(5)

(6) (4)

0.000

0.870

0.870

0.745

1.150

1.895

0.000

2.158

2.158

0.259

3.089

3.348

1.004

53.336

54.340

4.543

0.000

4.543

2.644

0.000

2.644

0.000

7.186

7.186

50.356

30.178

80.534

0.000

2.543

2.543

15.417

3.939

19.356

0.000

5.134

5.134

8.547

12.615

4.069

1.409

2.356

3.765

34.150

43.453

9.304

10.348

15.045

4.696

5.559

4.194

1.364

11.810

9.717

2.093

1.247

2.085

3.332

15.879

3.506

12.372

15.077

4.142

10.935

3.988

7.421

11.409

4.296

25.259

29.555

1.243

3.223

4.466

9.466

5.162

14.628

14.433

12.308

2.126

5.854

12.692

6.838

1.623

1.623

0.000

2.433

0.000

2.433

0.000

1.231

1.231

0.000

1.101

1.101

0.000

1.571

1.571

0.636

0.000

0.636

0.879

0.000

0.879

8.316

3.951

4.364

9.733

6.073

15.806

0.000

1.215

1.215 3528

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(1)

(2)

30

बेहगांव

31

पाडयाघटखेडी 32

पिटाग्बली

33

पिपल्या बुजुर्ग 34

गंगातखेडी

35

जामन्या

36

मलक्षाखेडी

37

रूपाला

38

रामगढ़

39

कोदया खेडी

40

कवाणा

41

भुदरी

योग .

विकासखण्ड बड़वाह

1

मुरल्ला

2

सेमरला

3

भोराई

4

बावडीखेड़ा

5

नांदिया

6

लालपुरा

7

अस्तरिया

8

खोडी

9

लिबडी

10

सिरलाय

11

कुरावद

12

दौलतपुरा

13

कटघटा

14

नरसिंगपुरा

15

रतनपुरा

16

काटकुट

17

बेडिया खुर्द

18

बोघगांव

19

बिराली

20

बकावा

21

कानापुर

22

मर्दाना

23

तमोलिया

24

पाण्डुखाल

25

ठोकसर

26

बडूद

27

देलवाड़ा

(3)

(4)

(5)

(6) 3.239

7.077

10.316

0.000

2.457

2.457

0.000

9.866

9.866

0.000

2.753

2.753

2.360

4.049

1.688

0.000

3.664

3.664

0.000

1.239

1.239

0.000

2.976

2.976

0.000

0.680

0.680

0.000

10.972

10.972

0.000

10.162

10.162

8.814

11.737

20.551

116.304

319.474

435.778

2.652

9.069

6.417

0.000

1.437

1.437

4.449

0.000

4.449

2.838

0.668

3.506

0.000

8.462

8.462

0.000

0.591

0.591

2.045

14.858

16.903

0.000

0.364

0.364

0.000

0.482

0.482

0.000

1.547

1.547

0.000

0.372

0.372

0.000

0.789

0.789

0.000

0.449

0.449

0.000

1.700

1.700

4.113

0.000

4.113

0.000

1.194

1.194

0.000

3.344

3.344

0.000

1.101

1.101

0.000

0.417

0.417

0.000

1.182

1.182

0.000

2.057

2.057

0.000

4.478

4.478

0.000

0.850

0.850

0.000

0.903

0.903

0.000

1.231

1.231

4.190

17.101

21.291

0.951

0.769

1.721 भाग 1 ]

3529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2010

(2)

(1)

28

जूनापानी

कांकरिया

29

30

बासवा

31

खनगांवखेडी

32

सनावद

33

मलगांव

34

बागंरदा

35

कोटल्याखेड़ी

योग ..

विकासखण्ड पुनासा

1

कोठी

2

मोटक्का

3

मोरगढ़ी

4

बोराडी रैयत

5

गुजरखेडी

6

रिछफल

7

मोहना

8

टेमाचा

9

कालिया खेडी

10

डुडगांव

11

रजुर

12

गुजली

13

पुनासा

14

नवलगांव

15

गोल

16

मुरलाय

17

धारकवाडी

18

खुटला

19

बिहारीपुरा

20

कालमुखी

21

अटुट

22

कामनखेडा

23

केलवा

24

मथेला

25

खेडी

योग ..

(3)

(6)

(5)

(4)

0.927

0.409

1.336

1.174

0.000

1.174

0.000

3.680

3.680

0.000

4.810

4.810

0.000

2.344

2.344

0.000

7.688

7.688

0.000

1.603

1.603

0.000

0.421

0.421

12.972

104.089

117.061

0.000

0.826

0.826

0.000

0.377

0.377

0.000

1.538

1.538

0.660

0.000

0.660

1.231

3.085

1.854

0.000

1.405

1.405

0.628

7.729

8.356

0.000

2.312

2.312

0.866

1.563

2.429

0.000

0.377

0.377

0.000

1.437

1.437

0.506

4.899

5.405

0.263

1.482

1.745

0.000

0.202

0.202

2.510

1.275

1.235

0.000

0.607

0.607

0.000

2.097

2.097

0.000

5.753

5.753

1.636

1.385

0.251

0.000

4.648

4.648

1.117

3.992

5.109

2.069

1.704

3.773

0.000

0.340

0.340

0.000

0.441

0.441

1.709

4.494

6.202

10.575

63.272

52.697 3530

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2010

[भाग 1 कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. सी - 6270.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट ( म. प्र. सीरीज ) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की लॉ रिपोर्टिंग कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए, इंडियन लॉ रिपोर्ट ( म. प्र . सीरीज ) की एक प्रति का मूल्य 40/- ( चालीस रुपये ) एवं वार्षिक अभिदान 400/ - ( चार सौ रुपये ) निर्धारित करता है. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2011 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

सीमा शर्मा , नियंत्रक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैढन, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. 2578 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अके उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सिंगरौली सिंगरौली

20.59

खम्हरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

765/400 के. वी. विंध्याचल उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सिंगरौली

पुलिंग उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , सिंगरौली , जिला सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2580- भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अके उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) सिंगरौली सिंगरौली

4.91

परसदेही

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सिंगरौली

765/400 के. वी. विंध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , सिंगरौली, जिला सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 December 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2010-12-17.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2010-12-17.51.Ordinary.