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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 07 January 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-01-07.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2011- पौष 17 , शक 1932

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.-

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-690 - आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 3 से 7 जनवरी 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 8 , 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई. 5-743- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2010 द्वारा दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17 , 18 , 19 तथा 25 , 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है. उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर का प्रभार श्री एस. डी. अग्रवाल , आयएएस. , कमिश्नर चम्बल संभाग , मुरैना को सौंपा गया है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

2

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

( 2 ) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एस. डी. अग्रवाल के स्थान पर श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस. , कलेक्टर , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार श्री एस. बी. सिंह के उक्त अवकाश अवधि में सौंपा गया है .

( 3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई. 5-751 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. पवन कुमार शर्मा, आयएएस , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 29 दिसम्बर 2010 से 11 जनवरी 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) डॉ. पवन कुमार शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री श्रीनिवास शर्मा , अपर कलेक्टर ( विकास ) छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर डॉ. पवन कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. पवन कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पवन कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-466 - आयएएस लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री सेवाराम , आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 22 जनवरी 2011 . तक सत्ताईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं दिनांक 23 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सेवाराम की अवकाश की अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछलीपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव

[ भाग 1 विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सेवाराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री सेवाराम द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव विधिवता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

( 5) अवकाशकाल में श्री सेवाराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सेवाराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-674- आयएएस - लीव - एक- 5.-( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26, दिसम्बर 2010 एवं दिनांक 8 , 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-630 - आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री नीरज मण्डलोई , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है.

भाग 1 ]

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मण्डलोई को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज मण्डलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मण्डलोई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-478 - आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री अनिल श्रीवास्तव , आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग , पुनर्वास आयुक्त तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 16 से 31 दिसम्बर 2010 तक सोलह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है .

(2) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस . , नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त तथा पदेन सचिव , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं पुनर्वास के पद पर पदस्थ है. अतः प्रभार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग , पुनर्वास आयुक्त तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री अनिल श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-634- आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी , आयएएस . , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

( 3) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 1-486-2010-5- एक.- श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त- सह - संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. ई. 5-781 - आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-768 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस. , कलेक्टर जिला सीहोर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश की अवधि में श्री एस . एस . बघेल, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बघेल , कलेक्टर , जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे .

4

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

( 5 ) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. 5-677- आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय , आयएएस. , आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री एम . के. वाष्र्णेय की अवकाश की अवधि में श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. वाष्र्णेय द्वारा आयुक्त- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह, आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. वाष्र्णेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. वाष्र्णेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-607 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उक्त अवधि का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[ भाग 1 (3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई . 5-556- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग जैन, आयएएस. , सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में ( दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ) स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. ई . 5-670- आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भाग 1 ]

5

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. ई. 5-667 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री पी. के. पाराशर , आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17 , 18 , 19 तथा 25 , 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है. उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर का प्रभार श्री गुलशन बामरा , आयएएस . , कलेक्टर, जिला जबलपुर को सौंपा गया है .

(2) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री गुलशन बामरा , कलेक्टर जिला जबलपुर के स्थान पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल , अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ कमिश्नर जबलपुर संभाग , जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई. 5-667- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री गुलशन बामरा , आयएएस . , कलेक्टर, जिला जबलपुर के अवकाश पर प्रस्थान होने तथा अवकाश से वापस लौटने तक की अवधि के लिए श्री शिवानन्द दुबे , आयएएस . , संचालक, प्रशिक्षण जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , कलेक्टर , जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-793 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री संजय गोयल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 तथा दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है. उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार श्री मालसिंह भराड़िया, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा गया है .

( 2 ) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मालसिंह भराड़िया, राप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नीमच के स्थान पर सुश्री सुबोध रेगे, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, कलेक्टर जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई . 5-689 - आयएएस-लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय , मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-726 - आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएएस . , आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

6

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-861 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री के. वासुकी, आयएएस . , सहायक कलेक्टर , जिला शहडोल को दिनांक 22 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2010 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. 5-842 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला दमोह को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2010 तक बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई . 5-785 - आयएएस- लीव- एक 5.- श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह- संचालक, मंडी, मध्यप्रदेश- सह- अपर सचिव , मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2010 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-813 - आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 , 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

[भाग 1 क्र. ई. 5-797 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री पी . जी. गिल्लौरे, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 9 से 14 दिसम्बर 2010 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. जी. गिल्लौरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री पी . जी. गिल्लौरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. जी. गिल्लौरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. ई . 5-299 - आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री सत्यप्रकाश, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 6 से 24 दिसम्बर 2010 तक उन्नीस दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त स्थान पर अब उन्हें दिनांक 6 से 16 दिसम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 3-28-2010- तीन.- विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2010 द्वारा खुली कालोनी होशंगाबाद को खुली जेल होशंगाबाद के रूप में घोषित किया गया है.

( 2 ) राज्य शासन, एतद्वारा उक्त खुली जेल होशंगाबाद का नामकरण " नवजीवन आश्रम होशंगाबाद " के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. पीटर , उपसचिव.

7 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2010

अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार हरदा जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4( 1 ) के अनुसार श्री प्रवीण कुमार सोनी, अधिवक्ता को जिला हरदा में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (सी) -20-2010- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब( दो).- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री आलोक एस . गोयल, अधिवक्ता को जिला हरदा में विशेष लोक अभियोजक नियुक्तकरता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हुत पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी - इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी) -20-2010- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश नायक, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब-( एक) - स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग - एक में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 13 , 27 और 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुक्रमांक (1)

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4) न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

"13.

विशेष न्यायालय (3) दमोह

दमोह श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , दमोह.

27.

पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर.

पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.

श्री अनिल कुमार मोहनिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर.

8

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 46.

बड़वानी. ".

बड़वानी

डॉ. शिवकुमार मिश्रा,

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 , बड़वानी.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 ( No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh , Gazette Part- I , dated 17th April 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the Schedule , for serial number 13 , 27 and 46 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively substituted , namely:-

S.No.

Special Court

Local area/ Sessions division Name and Designation ofthe Judge (2)

(3)

(4) (1)

"13.

Damoh

Damoh Shri Prakash Chandra Mishra , Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) Damoh .

27 .

West Nimar , Mandleshwar West Nimar , Mandleshwar Shri Anil Kumar Mohania , Additional Sessions Judge , West Nimar , Mandleshwar .

46 .

Barwani . " .

Barwani

Dr. Shiv Kumar Mishra , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes , (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Barwani .

This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in the notification assumes the charge of his office in the said court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

9

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 03-78-2010- दो- ए ( 3 ) शुद्धि पत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर 2010 के तहत सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के लिए संपन्न विभागीय परीक्षा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में रीवा संभाग से सम्मिलित श्री संतोष कुमार अहिरा , राजस्व निरीक्षक अंकित है , के स्थान पर " श्री संतोष कुमार अरिहा " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनू तिवारी, उपसचिव.

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 12-39-2002-4- पच्चीस.- मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा श्री जगदीश रोकड़े , जिला खरगोन को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है. इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा.

क्र. एफ 12-39-2002-4- पच्चीस. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मई 2010 जिसमें श्री मोतीलाल अहिरवार, छतरपुर को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, को श्री अहिरवार द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण एतद्वारा निरस्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजुक्ता मुदगल , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 23-11-2004-2- पच्चीस. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल्स 53 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा सुश्री रेलम चौहान, गायत्री कालोनी, कुक्षी, जिला- धार को म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करता है.

( 2 ) सुश्री रेलम चौहान को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल्स-66 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वाय. एस. बेले, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 1 ( ए) 55-94- ब-2-दो. श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( सर्तकता ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2010 से 14 जनवरी 2011 तक कुल सोलह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत " अण्डमान निकोबार " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:

1. श्री बी. बी. एस. ठाकुर स्वयं 2. श्रीमती दुर्गा ठाकुर पत्नी (2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी . बी. एस. ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( सतर्कता ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री के. एन . तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( सतर्कता) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

10

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी.बी.एस. ठाकुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 1 (ए) 250-88- ब- 2-दो. श्री पी. आर. माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन , शहडोल को दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2010 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12, 17, 18 तथा 19 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 (विस्तार वर्ष 2010 ) भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत " अण्डमान निकोबार " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं 1. श्री पी. आर. माथुर

पत्नी 2. श्रीमती शकुन्तला माथुर

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पी. आर. माथुर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पी . आर. माथुर , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन , शहडोल का कार्य श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पी. आर. माथुर , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) श्री पी . आर. माथुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक , शहडोल जोन, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री पी. आर. माथुर , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. आर. माथुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

क्र. एफ. 1 ( ए) 155-90-ब- 2- दो. श्री मुकेश जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18 , 19 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मुकेश जैन , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

[ भाग 1 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश जैन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री मुकेश जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय ) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश जैन , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश जैन , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

क्र. एफ. 1 ( ए) 120-93-ब-2-दो. श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 5 दिसम्बर 2010 एवं 8 , 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य पुलिस महानिदेशक, म. प्र. के द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

क्र. एफ. 1 ( ए) 89-2008- ब- 2- दो. सुश्री टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नीमच को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2010 द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल अठारह दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर भ्रमण की पात्रता के तहत " कोहिमा " ( नागालैण्ड ) जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक , नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

11

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(3) अवकाश काल में सुश्री टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. पी. जैन, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 1 ( ए) 20-92- ब- 2- दो. श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2010 से 14 जनवरी 2011 तक कुल सौलह दिवस का अर्जित अवकाश दि. 15 , 16 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 ( विस्तार वर्ष 2010 ) में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत " अण्डमान निकोबार " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

1.

-स्वयं

पी. के . रूनवाल

2.

-पत्नी

श्रीमती ममता रूनवाल

3. प्रतीक्षा रूनवाल

-पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. के. रूनवाल , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( नारकोटिक्स ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( नारकोटिक्स) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (नारकोटिक्स) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगी.

(6 ) अवकाश काल में श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

क्र. एफ. 1 ( ए) 153-95- ब- 2- दो. श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज शहडोल को दिनांक 27 नवम्बर 2010 को एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे , अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. 8345.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची - एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल /नर्सिंग होम्स को एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है: -

" अनुसूची - एक "

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची अशासकीय अस्पताल

जबलपुर-

( 1 ) मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेन्टर , जबलपुर (2) जामदार हॉस्पिटल प्रा. लि. जबलपुर

सीधी-

( 1 ) मिश्रा नर्सिंग होम्स, सीधी

प्रभात दुबे , सचिव.

12

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

राज्य शासन के आदेश गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2010

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010- दो- ए ( 3 ) .- प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो , के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 17 जनवरी , 2011 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा , भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम. के अनुसार होंगी :-

प्रश्नपत्र का विषय

प्र. पत्र

समय (3) (1)

(2)

सोमवार , दिनांक 17 जनवरी 2011

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

1. पहला प्रश्नपत्र- दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पुलिस, सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित ) .

" 3. विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित )

" 4. विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित) .

_"_ 5 . पहला प्रश्नपत्र- सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

" 59. विद्युत् संबंधी विधियाँ ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

6. दूसरा प्रश्नपत्र - दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस , सामान्य प्रशासन, भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 7. दूसरा प्रश्नपत्र - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

" 8 . समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ 60. भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

मंगलवार, दिनांक 18 जनवरी 2011

प्रातः 10.00 बजे से 9. पहला प्रश्नपत्र - प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1.00 बजे तक.

10. पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.

13 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

11 . पहला प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.

" 12. उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .

13. प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 14. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - प्रथम प्रश्नपत्र- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के) .

_ "_ 61. विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

15. दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

16. प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों , राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान- उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित) .

_ "_ 17. तीसरा प्रश्नपत्र- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

_"_ 18. समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ 19. लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

_"_ 62. लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.

बुधवार, दिनांक 19 जनवरी 2011

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

20. तीसरा प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 21. पुस्तपालन तथा कर निर्धारण- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) .

_ "_ 22. प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .

_"_ 23. पहला प्रश्नपत्र- प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

_"_ 24. पुलिस अधिकारियों की " व्यवहारिक परीक्षा".

_"_ 63. स्विच गेयर तथा संरक्षण , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये 14

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(3)

(2)

(1)

कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. 25.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

" 26 . सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 27. पुलिस अधिकारियों की " पुलिस शाखा " प्रश्नपत्र ( बिना पुस्तकों के) .

_"_ 28. दूसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

_ "_ 29. तीसरा प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

" 30. स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 31. चौथा प्रश्नपत्र- सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा , तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

_"_ 32. समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 64. विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री ( वि. / सु. ) के लिये.

गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2011

प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

33. प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

34. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 35. प्रथम प्रश्नपत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 36. प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.

_"_ 37. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

38. लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 39. लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ 40. लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

_"_ 41. लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

15 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(3)

(2)

(1)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

42. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 43. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

" 44. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 11.00 बजे तक.

45. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग -1 (बिना पुस्तकों के ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 46. प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .

47 . प्रश्नपत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

_"_ 48. प्रथम प्रश्नपत्र - विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

_ "_ 49. प्रश्नपत्र - द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. ( पुस्तकों सहित ) .

" 50. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

" 65. पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख , पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

51. सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.

_"_ 52. प्रश्नपत्र लेखा भाग -2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

53. सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) .

54. तृतीय प्रश्नपत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

_ " _ 55. द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

16

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(2)

(3) (1)

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

56. द्वितीय प्रश्नपत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

57 . प्रश्नपत्र- तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास - जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये . (पुस्तकों सहित )

शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 2011

58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक.

नोट: -(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98 - दो- ए( 3 ) , दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए( 3 ) , दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है .

(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी , उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स. जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण - पत्रों को गृह (सामान्य ) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जनवरी 2011 तक भेजेगें . जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

(5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी/ एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. पी. जैन , अवर सचिव.

भाग 1 ]

17

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर , दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र. 13544 - दस- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है : -

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

(2) जैतहरी

(3) छिरहा टोला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.054 (1) अनूपपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) छिरहा टोला जलाशय (नहर ) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 9/13 दिसम्बर 2010

क्र. भू- अर्जन- 2010-698 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा -4 की उपधारा 1 के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , खाने नंबर 7 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 एवं 4 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण हेक्टर में.

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला

तहसील

शासकीय

(1)

ग्राम (3)

(2)

(4)

डोंगरगांव

शाजापुर सुसनेर

निजी (5) 17.39 योग .. 17.39

सार्वजनिक

प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

17.39

योग (6) 17.39

(7) परियोजना प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.

(8) डोंगरगांव चेक पोस्ट निर्माण हेतु.

उपरोक्त अनुसूची कालम नं. 8 में वर्णित प्रयोजन हेतु अनुसूची के कॉलम नं. 1 से 6 में उल्लेखित भूमि का अर्जन हेतु भू- अर्जन 18

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 1 ) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग 1 के पेज नं. 3193 पर दिनांक 19 नवम्बर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 1206- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र.- 01-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) हाटपीपल्या

(3) हाटपीपल्या

(1) देवास

(4) 0.671

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मंडी प्रांगण विकास हेतु.

सचिव, कृषि उपज

मण्डी, हाटपीपल्या

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-7-10-11-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

खसरा

नंबर

नगर/ ग्राम

तहसील /तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3) (4) (5)

कोंडर

0.10 नरवर

679/2/1

शिवपुरी

नरवर

कोंडर 681/1 0.09 शिवपुरी

नरवर कोंडर 681/3 0.01 शिवपुरी

योग .. 0.20

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री

(7) सिंध परियोजना सिंध परि. दांया तट

नहर संभाग नरवर,

जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .

उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

19

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. क्यू. - भू- अर्जन- 8-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

तहसील /तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) करैरा

(1) शिवपुरी

(3) राजगढ़

(4) 143 योग ..

(5) 0.12 0.12

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री सिंध परि. दांया तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .

सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 1-10-11 - अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित सम्पत्ति की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) मुरैना

(2) मुरैना

(3) बमूर बसई

(4) 1. निजी भूमि सर्वे क्रमांक 79 , रकबा 0.552 हैक्टर स्थाई 0.486 हैक्टर अस्थाई

कुल रकबा 1.038

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6) बैमूर बसई तालाब का जीर्णोद्धार कार्य .

(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग जौरा जिला मुरैना .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

20

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

रा. मा . क्र. 7 अ -82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 698- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2) गाडरवारा

(4) 0.806 (1) नरसिंहपुर

(3) खकरिया नं. बं. 81 प. ह. नं. 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) गाडरवारा - तेंदूखेड़ा मार्ग के कि. मी . 14/10 निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.

नोट .- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा सकता है.

रा. मा. क्र. 8 अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 698- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2) गाडरवारा

(4) 0.195 (1) नरसिंहपुर

(3) नरवारा नं. बं. 232 प. ह. नं. 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) गाडरवारा - तेंदूखेड़ा मार्ग के कि. मी. 14/10 निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

21

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 04 अ -82 वर्ष 06-07 - भू.अ.अ . जबलपुर. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(4) 1.32 (1) जबलपुर

(2) कुण्डम

(3) पिटकुही खुर्द प.ह.नं. 03 न. बं. 615

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पिटकुही जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सह. भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07 अ -82 वर्ष 06-07 - भू.अ.अ . जबलपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4)

1.14 (1) जबलपुर

(2) कुण्डम

(3) पिपरिया प.ह.नं. 21 न. बं. 112

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

(6) सरोली जलाशय परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सह- भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 08 अ -82 वर्ष 06-07 - भू.अ.अ. जबलपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची 22

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(3) साताबेली

(4) 1.45 (2) कुण्डम

जबलपुर

प.ह.नं. 20 न. बं. 180

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सरोली जलाशय परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

नोटः - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सह - भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 09 अ -82 वर्ष 06-07 - भू.अ.अ. जबलपुर. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(3)

(4) 3.30 (1) जबलपुर

हर्राटीकुर

(2) कुण्डम

प.ह.नं. 21 न. बं. 112

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सरोली जलाशय परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

कार्यालय में देखा जा सकता है . नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जबलपुर, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सह - भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के

जबलपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 1 अ-82 09-10- भू. अ. जबलपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

पाटन (2)

(4) 3.049 (1) जबलपुर

कटराबेलखेडा प.ह.नं. 34

न. बं. 31

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) सड़क निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. संभाग-2

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

23

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 9 जून 2010

प्र.क्र. - भू- अर्जन- 09-472 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील- गुलाना

(ग) ग्राम - बुडलाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)

(2)

(1)

815/2309

0.09

659

0.03

667

0.02

668/1

0.02

782

0.03

781

0.01

668/2

0.02

669

0.01

671

0.11

672

0.18

780

0.02

674

0.09

0.12

675

785

0.02

677

0.16

811

0.04

804

0.02

योग .. 0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सलसलाई - बुडलाय सड़क मार्ग हेतु.

शाजापुर , दिनांक 16 जून 2010

प्र.क्र. - भू- अर्जन - 09-475.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख) तहसील- गुलाना

ग्राम- खरसौदा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.98 हेक्टेयर .

(घ)

सर्वे क्रमांक

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.18

450

585

0.24

0.15

580

0.15

590

0.01

577/2

0.12

579

578

0.12

0.12

595

556/1

0.06

556/4

0.16

554/2

0.16

0.04

606

0.10

605

0.07

604

0.06

596 24

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

594/1

0.11

593

0.01

587/1

0.06

587/2

0.06

योग .. 1.98

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम सलसलाई - बुडलाय सड़क मार्ग हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2010

क्र. 13544 - दस - भू- अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील-जैतहरी

(ग ) ग्राम- छिरहा टोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.054 हे.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.030

310/1 अंश

312 अंश

0.050

625 अंश

0.030

0.008

624 अंश

623 अंश

0.020

628 अंश

0.030

629/1 अंश

0.030

(2)

(1)

0.022

642/2 अंश

0.020

642/1 अंश

0.030

651 अंश

650 अंश

0.025

0.053

925/1 अंश

0.050

925/3/2अंश

0.053

925/3/1 अंश

0.040

922/2 अंश

0.030

922/1 अंश

870/2अंश

0.050

301 अंश

0.050

0.050

302अंश

0.057

307 अंश

308अंश

0.053

0.030

279 अंश

0.030

309 अंश

0.030

1194/1 अंश

1193 अंश

0.030

0.030

1186 अंश

1187 अंश

0.030

0.030

1095 अंश

0.020

925/2अंश

0.020

1092/4 अंश

630 अंश

0.023

योग . 1.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छिरहाटोला जलाशय ( नहर ) योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिहोरा, दिनांक 30 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 03- अ-82-2006-07- भू-अ.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद भाग 1 ]

25

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(ग ) ग्राम - पड़रिया , प.ह.नं. , बं.नं. 401 ,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.82 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

53/2

0.60

54/2

0.25

55/2

0.17

56/2

0.18

59/2

0.22

60/2

0.21

113/2

0.18

148/2

0.39

149/2

0.22

150/2

0.13

151/2

0.15

163/2

0.13

164/2

0.11

165/2

0.12

0.13

166/2

0.16

188/1

189/1

0.04

0.04

189/2

0.04

189/3

189/4

0.04

190/2

0.06

190/3

0.08

219/2

0.28

221/1

0.20

222/1

0.07

0.06

222/3

0.02

223/1

0.11

(2)

(1)

0.12

269/1

270/2

0.06

271/2

0.17

0.50

295/3

300/2

0.14

304/2

0.13

306/2

0.14

0.15

311/2

0.08

312/2

0.02

313/1

313/2

0.02

315/1

0.58

316/1

0.08

317/1

0.04

317/2

0.04

0.13

318/1

0.07

318/2

442/1

0.35

442/2

0.05

445/2

0.14

446

0.42

योग .. 7.82

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जमुनिया जलाशय की मुख्य नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 3 - अ- 82-08-09- भू-अ.अ.-2010- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम- जमुनिया, प.ह.नं. 50, बं.नं. 290 26

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

लगभग क्षेत्रफल-3.34 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में) अर्जित रकबा

(1)

(2)

129

0.09

130

0.47

135

0.21

137

0.11

178

0.41

180

0.18

186

0.06

0.04

188

189/1

0.03

189/2

0.01

189/3

0.02

190

0.04

0.07

191

192

0.05

194/1

0.01

194/2

0.02

195

0.04

196/1

0.02

196/2

0.03

196/3

0.02

213

0.32

217

0.50

254

0.27

260/1

0.12

0.20

260/2, 260/3

योग 3.34

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जमुनिया जलाशय की मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 16 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अम्बाई तालाब की दाईं नहर एवं मुख्य नहर स्केप चेनल गुटवारा भूमि माइनर के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

तहसील- गौहरगंज

(ख )

ग्राम- अम्बाई

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-15.76 एकड़.

(घ)

खसरा नं.

कुल रकबा

अर्जित किये जाने वाला रकबा (एकड़ में ) (3)

(एकड़ में) (2)

(1)

368/2

0.31

4.00

2.37

0.28 370/1

0.17 370/2

0.17

0.24 371

7.44

378

6.96

0.49

6.17

0.05 377

0.32 380/2

4.48

179

8.33

0.55

0.06 180

2.45

2.63

0.13 147/1/2

4.27

147/3

0.12

5.54

0.45 148/2

141/3/1

1.74

0.31

0.22 151/1

2.56

0.06 151/2

1.56

0.43 170/1

5.00

0.73

4.19

170/2

0.55 100/1

4.23

2.00

131/1

0.13

1.00

0.22 131/2/1

2.57

0.24 125

0.70

0.03 129

0.17

0.04 126

0.56

0.03 128

0.23

0.11 127

0.14 200

0.54

0.72 199

0.44

261

0.19

0.03

0.10 262

0.29 भाग 1 ]

27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(2)

(1)

(3)

0.05 255

0.05

266/1

0.43

0.10 266/2

0.43

0.10 275

0.54

0.08 362

0.27

1.13

0.71

0.14 361

352

0.33

0.09 348

0.28

0.09

0.21

344

0.02 346

0.26

0.13 343

0.37

0.09 316

0.36

0.14

0.21

314

0.10 312

0.31

0.11 286

0.17

0.11

0.11

0.11

285

371

0.21

7.44

7.44

371

0.38 370/2

1.85

0.11 89

0.40

6.97

70

0.90

0.34 67

0.29

0.29

0.30 66

0.30

0.20

65

0.20

0.64

0.29 74

76

0.13

0.13

0.40

77/1

0.40 77/2

0.30

0.30

78

0.10

0.10

3.35

0.50 105

106

0.22

0.22 110

0.50

0.08 107

0.80

0.26 129/1

1.39

0.42 129/2

1.38

0.28 130/2

1.15

0.24 130/1

0.30

1.16

131

1.77

1.00 68

0.02

15.76

0.02 योग .. 122.06

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन - अम्बाई तालाब की दायीं नहर एवं मुख्य नहर स्केप चेनल गुटवारा माइनर.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

रायसेन, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 2 - अ- 82-09-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- रायसेन

(क)

तहसील/तालुका- बेगमगंज/टिकारी

(ख)

(ग) ग्राम-

लगभग क्षेत्रफल-41.521 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं .

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)

(3) (1)

(2)

0.200 2

0.591

0.271 4

0.271

0.160 6

1.352

0.600

0.817

9

0.080 10

0.926

100

0.656

0.656

0.117

0.117 7/4

1.214

0.163 7/6

0.190 8

0.210

0.631

0.631 101/1

0.146

0.146 101/2

0.340 102

0.340

103

0.142

0.142

1.623

1.623

124

0.825

0.825 125

151/125

1.834

1.834

0.833

0.833

152/125

104

0.409

0.409

2.016

1.200 105

0.332

0.332 106

107

0.166

0.166

0.332

108

0.332

0.315

0.315 112/1

0.210

0.210

1.497 113/2

1.782

0.243

0.243 113/1 28

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3)

1.061

114

1.061 145/113/1

0.243

0.243

0.202

0.202 109

110

0.166

0.166 111/2

0.315

0.315

1.214 112/2

1.214

144/113/1

0.543

0.543 145/113/2

0.720

0.720 116

0.259

0.259 118

0.777

0.777 119

0.275

0.275 120

0.364

0.364 122

0.142

0.142 121/2/2/1

1.497

1.497 121/2/1/2/2

0.400

1.497

121/2/1/1

1.537

1.123 121/2/2/1

1.497

1.110 126

1.157

1.157

6.945

127

6.945

0.300

0.300 128

129

1.757

1.757 130

4.270

4.270 148/123

1.598

1.598

131/2

1.200

1.200 146/124

0.368

0.368 योग 48.237

41.521 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज, जिला-रायसेन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 2043 - भू-अ.-10-प्र.क्र.-1 अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर, संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 604-5-कोर्ट -10 , इंदौर, दिनांक 27 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

ग्राम- बड़वाह

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.656 हे.

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.250

94/5

0.268

94/6

94/7

0.138

योग .. 0.656

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की प्रथम चरण की दायीं तट नहर निर्माण से संबंधित प्रस्तावित व्ही.आर.बी. निर्माण, रेम्प, अर्दन बैंक तथा जल निकासी हेतु ड्रेनेज के निर्माण बाबद्.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला-खरगोन ( म.प्र. ) , भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. - 32 , बड़वाह के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 590 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

29

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम- किटवरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टर.

खसरा क्र.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

289

288

290/1

योग ..

0.012 0.024 0.032 0.068

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . करहिया- अमवा मार्ग के कि.मी. 3/4 पर गगहर नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 591 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-अमवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 हेक्टर.

खसरा क्र.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1572

0.030 0.030

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.- करहिया- अमवा मार्ग के कि.मी. 3/4 पर गगहर नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 592 - भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग) नगर/ग्राम- पिपराही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हे.

खसरा क्र .

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.020

10/1

0.303 0.323

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .- हनुमना बहरी मार्ग के कि.मी. 22/6 में अदवा नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन-543 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 30

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील - करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- लालपुर

लगभग क्षेत्रफल-7.10 हेक्टर.

(घ)

सर्वे नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

515/1

0.72

0.05

515/2

515/3

0.43

516

0.81

518

0.44

519

0.85

520

0.20

522

0.09

523

0.03

524

0.20

525

0.04

526

0.05

0.27

527

528

0.13

0.12

529

530

0.27

531

0.18

533

0.21

534

0.05

535

0.52

536

0.18

537

0.31

538

0.19

539

0.36

544

0.11

545

0.15

546

0.10

547

0.03

548

0.01

कुल योग .. 7.10

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर पर लालपुर पिकअप वियर का निर्माण कार्य बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 20 दिसम्बर 2010

प्र. क्र.02 अ-82 वर्ष- 2010-2011- पत्र क्र. 700- भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

तहसील- तेंदूखेड़ा

(ख )

ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं. 24

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.895 हेक्टर .

खसरा नंबर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

582

0.064

584/1

584/2

0.398

584/3

584/4

584/5

596/2

0.094

594

0.050

0.188

595

0.101

597, 598

0.895

कुल योग ..

भाग 1 ]

31

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- गाडरवारा तेंदूखेड़ा मार्ग के कि.मी. 14/10 निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है .

नरसिंहपुर , दिनांक 21 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 03 अ-82 वर्ष- 2010-2011 - पत्र क्र. 20145 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गाडरवारा

(ग) ग्राम- सिहोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.023 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

48/2-3 में से

1.012 1.011

55/1.2

कुल योग 2.023

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- उपमंडी निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर , दिनांक 22 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 01 अ-82 वर्ष 2010-2011- पत्र क्र. 711 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - नरसिंहपुर

(ख) तहसील - गोटेगांव

(ग) ग्राम- भामा, प.ह.नं. 41

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.995 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

37

0.995 कुल योग .. 0.995

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- स्वामी सागर जलाशय निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टरेट, नरसिंहपुर के भू- अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. 13736 - दस - भू-अर्जन-2010 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील - पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम-लालपुर 32

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

लगभग क्षेत्रफल-0.768 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

697/1 क 1

0.101

687/142

0.162

697/1ख

0.162

697/2

0.141

699/3

0.202

योग 0.768

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 03- अ- 82-09-10- प्र.क्र. 03-अ-82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की धर्मराजेश्वर तालाब से नहर योजना के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - मन्दसौर

(ख ) तहसील - शामगढ़

ग्राम- आगर, सालरी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-4.83 हेक्टर.

(घ)

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

[भाग 1

(3) (1)

(2)

1115

0.05

0.08

1116

0.14

1178

1077

0.10

1075

0.05

1076

0.07

1080

0.06

0.73

योग ..

सालरी

0.10

8

संतरा पौधे 9

0.09

संतरा पौधे 10 9/1

9/2

0.07

15

0.01

21

0.05

16/2

0.07

16/1

0.06

0.15

40

23

0.15

17/2

0.09

0.30

22

19/1

0.07

14

0.07

10/2

0.06

45

0.05

0.04

48

41

0.15

24

0.02

0.05

50/1

50/2

0.05

51

0.05

64

0.03

65

0.06

0.05

241

0.02

69

243

0.02

72

0.08

66/2

0.08

0.10

206/2

67/6

0.10

68

0.02

अर्जित संपत्तियों

का विवरण

(3)

आगर

1111

0.09

1113

0.09

46

0.04

67/5

0.14

71

0.07

0.05

49 भाग 1 ]

33

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3)

0.10

73/2, 74/2

0.10

73/3, 74/4

172

0.23

173/1

0.06

203

0.06

20

0.05

67/4

0.07

0.25

205/1 , 206/1

0.10

205/2, 206/4

0.13

67/2

206/3

0.04

0.03

209

217

0.10

210

0.07

39

0.02

0.02

244

242

0.05

13

0.01

योग .. 4.10

4.83

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- धर्मराजेश्वर तालाब से नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 245 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ग्राम-खोह

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.303 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अधिग्रहीत होने

वाला रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-खोह तहसील-उचेहरा , जिला सतना 33/2

1.660

0.209

33/1

33/4

0.233

0.125

30/1

0.210

29/2

0.042

29/1

0.104

29/4

0.039

4/9/3

0.671

4/9/4

0.671

4/9/5

0.240

4/9/6

4/8

2.220

0.037

4/3

4/10

1.039

4/2/5

1.000

1.282

4/2/4

1.234

4/2/3

1.055

4/2/2

1.232

4/2/1

योग .. 13.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना नागौद शाखा नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 246 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 34

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ग्राम- धतूरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.690 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहीत होने

वाला रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

ग्राम-धतूरा , तहसील-मैहर, जिला- सतना

0.152

9/1 ग

9/2क

0.136

9/2ख

0.052

10/2 ख

0.130

0.125

10/1 ख

10/2 ग

0.025

11

0.403

0.021

10/1 ड

13/1

0.105

13/2

0.230

17/1

0.055

13/4

0.165

158/5

0.167

20

0.125

158/4

0.167

167/1

0.095

168/1

0.071

166/2

0.063

167/2

0.140

168/2

0.071

246/2

0.045

171

0.168

172

0.105

241/1 ख

0.193

242/2

0.061

238/1

0.035

239/1

0.020

237

0.325

(2)

(1)

0.002

236

0.040

231/1

232

0.335

233

0.175

234

0.043

0.005

282

0.260

283

0.076

1735

0.005

1736

0.005

1737

0.065

284/1

0.345

299

303

0.155

0.095

321

0.154

304

0.052

320/1

322

0.095

323/1

0.286

0.319

323/2

0.054

373/1 क

0.052

1714/1

0.025

326/1

0.002

327/1 क

0.180

374

1714/2

0.021

0.030

638/2

640

0.030

1731/2

0.092

0.009

1730/2

0.048

1729/1

1705/1

0.009

0.013

1709/1

1710/1

0.018

0.055

1710/2

0.060

1715

1716

0.053

1717

0.350

0.015

1728

0.077

1733

0.077

1734

0.065

761/2

762

0.062

0.050

1682

0.055

1683 भाग 1 ]

35

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(2) (1)

1685

0.010 765/1

0.054 771/1

0.036 770/1

0.060 770/2

0.073 766

0.041 767

0.030 769

0.040 910

0.055 914

0.068 915/1

0.052

0.012 915/2

918

0.020 919/1

0.052

0.053 919/2

920

0.042 921

0.230 961

0.003 962

0.007

0.001 909/1

902/2

0.002 963

0.058 1113

0.010 964

0.050

0.055 965

0.065 966

969

0.035

0.085 970

971/1

0.049 1105/ 1 क

0.011

0.059 1105/2

1197

0.105 1106

0.084 1107/2

0.030

0.030 1107/1

0.060 1108/1

1112

0.038

0.030 1108/2

1109

0.135 1126/1

0.090 1127

0.040 1196/1

0.025 1198

0.080 1203

0.005

(2)

(1)

0.088

1204

0.048

1205

0.004

1207

0.002

1214

1215

0.020

1216

0.084

0.035

1217

0.004

1218

0.063

1219

1220

0.062

0.040

1501

0.030

1221

0.001

1502/1

0.088

1459

1509

0.031

0.115

1461

0.052

1462

0.054

1466

0.010

1467

1464

0.045

0.004

1463

0.063

1465

0.073

1469

0.060

1439

1470

0.050

0.040

1471

0.001

1437

1453

0.002

0.050

1440

1441

0.001

1438

0.140

0.051

1474

0.040

1432

0.095

1433

0.126

1434

1435

0.038

0.001

1468

0.003

1475

0.015

1472

0.040

1473

0.015

1472/2

0.005

1478

0.010

1341

0.023

1353 36

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

0.002

1354

1393

0.450

1392

0.098

1391

0.020

1394

0.021

1352

0.285

166/1

0.063

165

0.165

1704/3

0.077

768

0.053

कुल योग .. 12.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना नागौद शाखा नहर निर्माण बावत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. 10979- प्रस्तु./भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिंदवाड़ा

(ख) तहसील- छिंदवाड़ा

[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम - ग्राम - जमुनिया, प.ह.नं. 28 , ब.नं. 191 , रा.नि.मंडल- छिंदवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-36.761 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नंबर

(1)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

287/2

0.030

0.030

294/1

0.010

294/2

295

0.040

0.240

296

299/3

0.130

0.777

299/6

299/7

0.050

302/1

0.490

302/2

1.068

302/3

1.004

303/1

0.431

303/2

0.599

305

0.194

2.707

306

0.510

307

308

0.440

0.100

330

333

0.430

0.737

375/2

331/4

0.550

332/2

0.220

0.737

375/4

332/1

0.170

334/3

1.964

0.097

334/4

375/1

0.739

377/2

0.405

374

1.432

0.606

377/1

375/3

0.737

376

0.129

377/3

0.405

378/2

0.120

0.070

378/5

388

1.130

378/6

0.100

378/4

0.100

0.235

379/1 भाग 1 ]

37

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

380/1

0.668

382/1

1.064

386/1

0.016

379/2

0.120

379/3

0.566

380/2

0.664

382/2

1.068

386/2

0.016

387

1.502

415

0.405

416/1

0.250

416/2

0.861

416/3

0.201

418

0.120

419

0.040

424/1

0.647

424/3

0.100

425/1

0.223

425/2

0.202

426/1-2

2.060

427

2.023

2.023

429/1 , 429/2 , 429/3

430

1.959

योग .. 36.761

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का ( नक्शा) ( प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) कानिरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजा उपसंभाग क्रमांक 1 चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 10980 - प्रस्तु. / भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17(4) के उपबंध लागू होते हैं : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

तहसील-चौरई

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- हिवरखेड़ी, प.ह.नं. 01 , ब.नं. 316, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 110.328 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

372/4

0.510

369

0.060

0.541

373/2

0.340

373/3

374

1.300

0.526

375/1

375/2

0.664

0.482

496/4

0.040

498/2

0.409

499/2

500/2

0.332

0.484

940/1

0.440

376, 377/1

1.986

537/1 , 537/2

942/2

0.101

496/3

0.360

501/4

0.045

0.324

501/3

0.150

502/1 , 503/3

536/2

0.233

536/6

0.233 38

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(2) (1)

496/5

0.486 496/6

0.717 498/1

0.036 501/1

0.745

0.409 499/2

500/1

0.081 536/5

0.202 500/3

0.085 536/3

0.202 500/4

0.166 536/4

0.405 501/2

0.421 502/2

0.077 503/2

0.069 536/1

1.279 538

0.384 537/3

2.579 541/1

0.330 544/3

0.628 541/2

0.364 965/2

1.165 974/1

2.586

0.888 541/3

543

0.101 544/1

1.031 544/2

0.931 545

0.190 546/2

1.910 546/1

0.567 549/1

1.360 547/2

0.748 549/2

1.786 549/3

0.649 549/8

0.121 549/9

1.342

0.801 934/1

940/2

0.093 935/1

0.232

0.232 935/2

947/3

0.230 948/2 , 949/2 ,

0.101 950/2, 952/2 ,

953/2

(1)

(2)

954/1

0.150

0.382

957/1

0.217

956/6

0.232

935/3

936

0.789

0.279

938

0.757

937

0.680

960

0.745

939

956/1

0.331

940/3

0.013

943/3

0.344

943/1

0.607

0.308

944/1

940/4

0.433

941/1

0.279

956/2

0.850

0.280

941/2

956/5

0.850

0.033

942/1

0.769

943/2

0.729

943/4

944/2

0.405

0.809

946/1

946/2

4.796

955

0.222

0.486

965/3

0.230

947/1

948/4, 949/4 ,

0.100

950/4, 952/4 ,

953/4

0.220

956/4

947/2

0.531

948/3 , 949/3 ,

0.162

950/3 , 952/2 ,

953/2

948/1 , 949/1 ,

0.410

950/1 , 952/1 ,

953/1

0.049

951

954/2

0.101

0.383

957/2

0.938

963/1

956/3

0.405

958

0.643 भाग 1 ]

39

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 959

0.744 961/1-2

1.356 962/1-2

0.400 963/3

0.070 961/3

0.494 963/2

1.214 964

2.667 965/1

0.090 965/4

0.485 966

2.936 967/1

1.303 1019/1

1.053 1020/1

2.954 967/2

1.000 967/3

0.809 1019/3

0.809 1020/2

1.214 969/1

0.162 969/9

0.101 969/10

0.486 970/1

0.049 971/1

0.057 971/2

0.388 972/2

0.539 1016/3

0.040 1017/4

0.890 1017/3

0.449 969/4

0.121 969/5

0.243 969/6

0.101 969/7

0.101 969/8

0.101 969/11

0.121 969/2

1.085 969/3

0.514 972/1

0.466 970/2

0.081 971/3

0.036

(2)

(1)

974/2

0.065

975

0.962

0.890

977

990

1.505

992

0.393

993/1

1.887

0.040

996

1.500

1022, 1023

0.101

978

979/7

2.104

994/3

0.057

0.120

979/4

0.340

979/5

0.014

979/6

1.200

979/8

993/2

0.471

994/2

0.029

0.200

991/2

991/3

0.450

0.120

995/5 , 997/5 , 998/3

995/6

0.160

995/7

0.829

0.830

995/13

1010/1

0.870

0.040

1010/2

1011

0.922

1012

0.607

1013

1.647

1014

1.084

1015

0.170

0.409

1017/7

1016/2

0.089

1017/2

0.979

1019/2

2.159

2.657

1021

0.180

989/1

0.404

1017/1

1017/5

0.224 40

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

1017/6

0.225

523

0.130

524

0.050

525

0.250 योग .. 110.328

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 1 चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 10981 - प्रस्तु. - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17(4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- ककई, प.ह.नं. 32 , ब.नं. 36, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1 .

[भाग 1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 246.728 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2

0.405

3/1

0.262

5/2

0.453

38

0.142

39/1

0.354

42/1

1.780

42/3

0.703

44

0.093

45

1.351

47/2

0.285

51

0.785

114/3

0.709

179/1

0.439

180

0.243

4

1.733

6

0.109

202

0.198

203

0.186

206

0.198

207

0.409

208

1.510

0.364

5/1

3/2

0.256

39/2

0.306

41

0.182

42/2

3.603

47/1

0.241

114/2

0.708

179/2

0.346

7

0.478

8/2

0.405

8/1

0.259 भाग 1 ]

41

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 9

0.983 114/1

1.416 10

0.065 16

0.498 11

0.089 12/1

0.190 18

0.316 21/1

0.417 155/1

0.587 229/2

0.304 12/2

0.280 21/2

0.416 194/2

0.688 13

0.401 23

1.048 24

0.267 26

0.235 14

0.558 15

0.045 22

0.922 25

0.287 28

0.219 17

0.093 27

0.202 32

0.032 194/1

0.769 229/1

0.308 19

0.587 20

0.259 49

0.445 29/1

0.429 34/1

0.214 36/1

0.122 78

0.421 79

0.562 34/3

0.215 (1)

(2)

36/2

0.121

77

0.453

34/2

0.223

35

0.304

37

0.364

0.332

46/1

50/1

0.452

0.053

43

0.627

46/2

0.567

50/2

54

0.380

46/3

0.328

48

0.190

52

1.214

53

0.405

55

0.445

56

6.131

57/1

0.554

58/2

0.765

60/1

0.740

57/2

0.745

58/1

0.765

1.250

59/2

59/1

0.231

60/2

0.741

130/1

2.542

135

4.063

0.817

342

343

1.084

344

1.825

57/3

0.186

62/1

0.182

65/3

0.546

70/2

0.264

107/1

0.659

62/2

0.223 42

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 65/2

0.546 70/3

0.271 124

0.781 62/3

0.813 65/1

0.809 70/1

0.263 107/2

0.659 66

2.728 69

1.388 67

0.372 68

0.210 71

0.340 73

0.833 72/1

0.466 75/1

0.243 105/1

0.397 105/3

0.401 72/2

0.582

0.308 75/2

74

0.263 76

1.121 80

1.781 81/1-2

1.806 352

0.425 82/1

0.975 348

0.332 82/2

1.271 83/1

1.846 83/2

1.845 84

0.377 86

0.348 88/3

0.486 88/4

0.850

0.028 335/3

87

1.250 88/1

0.081

(2)

(1)

1.416

89/1

0.502

91/2

88/2

1.011

89/2

0.446

90/1

0.809

90/2

1.052

91/1

0.761

91/3

0.494

0.025

335/2

336/1

0.213

0.526

91/4

0.760

91/5

93

1.400

1.360

94

0.740

95/1

0.741

95/2

97

0.441

100/1

0.695

0.340

98

99

0.316

128

0.781

129

1.772

100/2

0.697

0.494

138

101

2.071

102

0.850

0.474

103

0.470

104

105/2

0.397

105/4

0.396

337/1

0.284

1.985

338/1

338/2

1.254

106

1.514

108

1.311

109

1.619 भाग 1 ]

43

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 110

0.190

1.222 112/2

0.688 115

0.243 120

1.578 116

0.284 118

1.157 117

0.988 126

0.660 177

2.076 119/1

0.413 119/2

0.500 121/2

0.768 121/1

0.774 122

5.468 123/1

1.137 123/2

1.137 125

0.781 127

0.660 131/1

0.405 131/3

0.405 133/2

1.214 130/2

1.983 131/2

0.809 133/1

0.931 150

0.845 132/2

0.283 134/1

0.040 146/1

0.053 146/2

0.052 158/1

0.211 158/2

0.210 163/1

0.162 163/2

0.162 162/2

0.862 168/1

0.275 (1)

(2)

168/2

0.275

0.020

169/1

169/2

0.020

170/1

0.243

170/2

0.243

0.126

188/1

0.125

188/2

0.303

191/1

191/2

0.304

0.120

139

0.328

152

165

0.356

137/1

0.251

137/2

0.251

0.174

145/1

154/2

0.207

172/3

0.688

172/6

0.278

0.032

173/3

186/2

0.121

186/6

0.567

145/2

0.174

154/1

0.202

172/1

0.648

172/4

0.299

173/1

0.097

186/1

0.161

0.567

186/5

154/3

0.202

172/2

0.631

172/5

0.241

173/2

0.080

186/3

0.121

186/4

0.640

147

0.105

157

0.202 44

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 159

0.389 164

0.332 171

0.486 187

0.291 190

0.445 149

0.413 156/2

0.444 166/2

0.325 201/2

0.162 204/2

0.526 151

0.352 156/3

0.405 160

0.328 166/3

0.311 189

0.632 201/1

0.324 204/3

0.449 153

0.555 161

2.112 162/1

0.809 162/4

1.259 175

0.938 162/3

0.809 132/1

1.255 162/5

0.405 156/1

0.405 166/1

0.303 204/1

0.769 167

2.456 178

1.736 174

2.221 181/1

0.892 181/2

0.892 193

3.120 195

1.302 198

0.737 (1)

(2)

196

0.405

0.497

197

199

0.401

200

0.497

1.056

209

211

0.239

212

0.198

213

0.251

227

0.910

228

1.125

223/1

0.122

223/3

1.335

225

0.817

226

0.709

345

0.494

346

0.923

347

0.833

4.623

349/1

4.624

349/2

350

1.283

353

1.348

356/1

1.931

0.485

356/2

357

1.214

358/1

0.643

358/2

0.644

358/3

0.004

359/1

0.049

359/3

0.777

359/4

0.809

359/2

1.634

360/1

1.121

1.489

360/2

367/1

1.073

367/5

1.335

367/3

0.141 भाग 1 ]

45

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

367/6

1.093

367/4

0.809

367/2

0.405

29/2

0.144

31/1

0.036

30/3

1.590

113/1

0.805

0.288

30/2

31/2

0.040

113/2

0.005

29/3

0.285

30/1

0.935

31/3

0.041

111/2

0.599

112/1

0.373

113/3

1.614

337/2

0.061

338/3

1.254

338/4

1.254

338/5

1.254

336

2.117

230

0.649

351

1.659

0.587

155/2

63

0.412

100/3

0.696 योग . 246.728

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक -3 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10982 - प्रस्तु. - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

तहसील-चौरई

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कलकोटी , प.ह.नं. 02, ब.नं. 119, रा.नि.मंडल-चौरई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 72.682 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

3

0.340

5

0.692

0.158

11

15

0.146

0.097

17

0.125

18

19

0.129

21

0.121

26

0.304

0.028

27

0.210

28 46

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 31

0.141 4

0.271 6/2

0.324 16/1

0.206 24

0.032 25/1

0.081 20

0.175 32/2

0.109 6/1

0.324 12

0.320 13/2

0.231

0.142 16/2

22

0.077 25/2

0.129 7

0.833 9/1

0.376 37/1

0.308 44/1

0.813 225/1

1.267

0.206 226/1

0.895 222/1-2ग

0.004 6/3

8

0.603 41/1

0.121 42/1

0.352 43/2

0.199

1.520 222/ 1-2क

223/1

0.460 214/1

0.040 37/2

0.711 47

0.729 41/2

0.320 42/2

0.724 43/3

0.020 223/2

0.543 9/2

0.777 39

0.283 10

1.088

0.494 14

23

0.105 30

0.073 36/4

0.070

0.109 32/1

2.812 35/1-2-3 , 36/2

(2)

(1)

84/4

0.930

0.785

38

0.040

217, 218

224

1.870

0.518

58/1

0.134

59/1

1.497

61

0.554

58/2

0.138

59/2

0.922

60/1 , 70/1

202/2

203/2

0.340

204/2

205/2

227/3

0.611

227/1 ख

227/2क

0.210

0.081

239/4 , 240/1

0.202

67/1

68/1

0.745

82/2

1.011

0.182

60/2, 70/2

0.210

71

72

0.688

202/1

203/1

2.100

204/1

205/1

227/2घ

227/1 क

0.709

0.356

227/1 घ

73/1

0.866

77

4.881

83

0.146

2.542

88/2, 90/3

1.368

73/2

76/1-2

0.652

73/3

0.202

0.809

82/1

74/2

0.040

80/2

0.607

85/2

0.057

0.142

85/4

95/2

0.324 भाग 1 ]

47

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 354/2

0.049 78

0.223 79

1.396 86

1.323 227/ 2ख

0.906 95/3

0.923 197/2

0.243 200/1

0.465 200/2

0.607 42/2

0.368 220

0.227 221

0.312 222/1-2ख

1.968 80/1

1.473 85/3

0.251 95/1

0.125 354/1

0.077 85/5

0.263 88/1

0.930 90/2

0.259 91

0.530

0.210 95/4, 354/11

84/2-3

0.202 85/1

0.218 87

0.352 114/1 ख

0.105 114/1 घ

0.510 114/2क

1.400 114/2ख

0.219

0.300 197/4, 198

202/3

0.195 227 / 2 ग

0.676 228/2

0.065 202/4

203/4

0.202 204/4

205/4

227/5

206/1

0.080 227 / 1 ग

0.357 227/ 1 च

0.356 202/5

203/3

0.244 204/3

205/3

227/4

(2)

(1)

0.356

227/1 छ

227/ 1 ज

0.356

214/4

0.575

0.028

215/3

225/2

1.173

226/2

0.154

229/3

230/2

1.511

231/2

234/3

229/2

0.495

230/2

231/2

234/2

233

0.189

72.682

योग

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग क्रमांक 1 चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10983 - प्रस्तु. - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति 48

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

प्राप्त है इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 ( 1 ) एवं 17 (4 ) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

तहसील-चौरई

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-देवरीकलां, प.ह.नं. 02, ब.नं. 133 , रा.नि.मंडल-चौरई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 68.365 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नंबर

(1)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)

2/1

0.192

0.196

4/2, 19/2

0.082

4/3, 19/3

5/1

0.117

5/2

0.165

7/1

0.049

2/2

0.030

3/1

0.299

4/1

0.093

5/3

0.149

7/3

0.119

2/3

0.162

5/5

0.183

7/5

0.035

2/4

0.361

3/2

0.150

7/2

0.287

4/6

0.160

5/4

0.033

7/4

0.089

6

0.222

9/2

0.538

10/2, 16/4

0.650

8/2

0.073

9/1

0.453

10/1

0.040

16/1-2

1.456

20/1

0.390

304/2

0.708

(2)

(1)

0.745

318/1

0.089

319/1

357/1

0.578

0.129

359/2

22/ 1 ख , 22/ 2ख ,

0.465

22/3ख, 22/4ख ,

23/1 ख

0.334

12/1

0.085

0.710

13/2, 302/1

1.287

303/2, 304/4

356/3

0.088

358/3

359/4

356/12

0.088

358/12

359/13

11/2

0.110

0.450

13/1-3-4क

14/1

303/ 1 क

0.597

304/1क

11/3

0.107

0.443

13/1-3-4 ख

14/3

303/ 1 ख

0.596

304/1ख

15

0.287

16/3

0.120

356/2क

357/2क

0.125

358/2क

359/3 क

0.113

357/3क

11/4

0.107

0.447

13/1-3-4ग

356/2ख

357/ 2ख

0.475

358/2ख

359/2ख

357/3ख

0.454

0.107

11/5

0.447

13/1-3-4घ भाग 1 ]

49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 14/4

303/ 1 ग

0.597 304/1 ग

14/2

303/2

0.154 304/6

11/6

0.107 13/1-3-43

0.447 14/5

303/1 घ

0.597 304/1 घ

11/7

0.334 12/2

0.085

0.497 13/7, 302/6

1.007 303/3 , 304/7

356/9

358/9

0.088 359/10

356/13

358/13

0.089 359/14

11/8

0.335 12/3

0.085

0.501 13/8 , 302/7

13/5

0.081 13/6

0.073 302/2-3-4-5

0.263

0.603 303/4, 304/8

356/10

358/10

0.088 359/11

356/11

358/11

0.088 349/12

20/2

0.215 304/3

305/1

0.335 309/3

307

0.057 20/3

0.285 304/6

305/3

0.335 309/6

22/7

0.263 22/1-2-3-4क

0.625 23/1 क

0.134 22/6क, 23/3 क

(2)

(1)

0.172

22/1-2-3-4ख

23/1 ख

0.170

22/6 ख , 23/3 ख

38/1-2-3-4-5-6 क

39/1 क

0.080

39/2क

0.327

110, 111

0.441

121

109/3

0.040

117/1

0.016

119/1

0.010

117/2

0.016

119/2

0.010

0.670

304/5 , 305/2 , 309/5

120

0.032

326

0.255

0.729

186/1

391

0.696

392

0.255

186/2

1.420

350/3

3.241

351/2

0.073

0.781

355

187/1

0.012

0.081

191/1

187/7

0.012

191/4

0.179

0.110

191/2

0.410

202/1 , 243/1

0.413

249

250

1.161

0.151

252, 253

0.405

304/4

309/2

0.029

315/1

0.308

318/3

0.971

319/3

0.048

316

0.417

321

0.579

328/1

0.170

329/1-2-3

2.591

332

0.142

2.220

334/1-2

349/4

0.385 50

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2) 350/1

1.164 322/1

0.336 323/1

0.065 329/5

1.144 329/6

1.000 334/3

1.220 349/3

0.771 350/6

1.163 349/10

0.384 318/2

0.259 319/2

0.040 320

0.421 329/8

0.020 322/2

0.024 323/2

0.396 353

0.255 335

0.158

0.100 336/2, 342/2

0.411 348 , 349/5

349/1

1.146 349/2

0.430 349/9

0.052

0.485 349/7 , 349/8

349/6

1.076 349/11

0.607 350/2

0.915 351/1

0.069 350/4

1.619 350/5

0.708 254/2

0.580 356/1

358/1

0.094 359/1

356/8

358/8

0.095 359/9

356/4

358/4

0.094 359/4

356/7

358/7

0.095 359/8

(1)

(2)

400/2

0.139

401/3

0.665

356/5

358/5

0.094

359/6

356/6

358/6

0.095

359/7

0.140

400/1

0.666

401/1

393

0.571

0.413

394

395

0.109

396

0.093

397

0.543

401/2

1.579

0.081

328/2

329/7

0.071

329/9

0.050

योग 68.365

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग - चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

51

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. 1227-गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) .- न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/ s 138 of Negotiable Instruments Act , 1881 " , जो दिनांक 8 जनवरी 2011 तथा 9 जनवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 8 जनवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 8 जनवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

5. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.

क्र. 1229-गोपनीय- 2010- दो-3-1-2010 ( भाग- बी) .- न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " जो दिनांक 10 जनवरी 2011 से 15 जनवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 10 जनवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 10 जनवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें .

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें .

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 52

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त. अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .

8. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. C- 7467-दो-2-67-2010- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( आई . एल . आर. एण्ड एग्जाम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-21 - ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 6 दिसम्बर 2010 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. B -5419-दो -3-420-80- भाग नौ. श्री चारू चन्द्र द्विवेदी, सेवा निवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , राज्यपाल के विधि अधिकारी , भोपाल को उनकी सेवा निवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96- सी- चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-21 - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 897- 21 - ब ( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना- पत्रक

1. श्री चारू चन्द्र द्विवेदी, सेवानिवृत्तः 24-10-1985 (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , राज्यपाल के विधि अधिकारी, भोपाल का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2010 3 . नियुक्ति दिनांक 24-10-1985 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 1 वर्ष 4 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से : 23 वर्ष 8 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि : 24-12× 15-180

दिन.

हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

195 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :

8. घटाईयेः- सेवा के दौरान : 15 दिन

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 180दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2010 को शेष अर्जित अवकाश 224दिन).

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन भाग 1 ]

क्रमांक 897 - इक्कीस ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. C -7476- दो- 2-129-2006.- श्रीमती आशा भटनागर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B- 5782-दो- 3-61-2000 .- श्री अशोक कुमार शर्मा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 22 से 23 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-7486-दो -2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2010 का तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

53

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-7488-दो- 3-33-2006 .- श्री राजीव सक्सेना , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 23 नवम्बर 2010 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव सक्सेना , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 7490- दो- 2-19-2008.- श्री एन. के शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 10 से 20 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 7492- दो - 2-66-10.- श्री डॉ. अनिल पारे , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

54

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. C-7496-दो - 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 13 से 18 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2010 के एवं पश्चात् में 19 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-7498-दो- 2-18-2008 .- श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 2 से 8 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C -7500-दो- 3-14-2006 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 22 से 30 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 7504-दो-2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 15 से 22 दिसम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2010 तक नौ दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र. 1214- गोपनीय - 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -

सारणी

क्रमांक (1)

अधिकारी का नाम (2)

1

श्री रघुवीर सिंह चुण्डावत, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल 2. श्री रामायण प्रताप सिंह चौहान, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत से श्री रघुवीर सिंह चुण्डावत के स्थान पर.

भाग 1 ]

55

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. 1215 - गोपनीय- 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1

जबलपुर श्री संजीव कालगांवकर, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

सारणी

कहां को सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

भोपाल

भोपाल

नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत से श्री रामायण प्रताप सिंह चौहान के स्थान पर.

क्र. 1216- गोपनीय - 2010- दो - 2-1-2010 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : - नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1 श्री बी. एस. भदौरिया,

जबलपुर रजिस्ट्रार, (Examination & Labour Judiciary) , उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर.

2

जबलपुर श्री श्याम बिहारी वर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

जबलपुर

रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री संजीव कालगांवकर के स्थान पर.

जबलपुर

रजिस्ट्रार, (Examination & Labour Judiciary) , उच्च न्यायालय , म . प्र . जबलपुर की हैसियत से श्री बी. एस. भदौरिया के स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

56

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2011

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. 1218 - गोपनीय - 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग - दो ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1 श्री अनिल चौधरी

ओरछा 2 श्री उत्सव चतुर्वेदी

शिवपुरी

सारणी

कहांको पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

भैंसदेही

बैतूल

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ओरछा

टीकमगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अनिल चौधरी के स्थान पर

क्र. 1219-गोपनीय- 2010- दो- 3-1-2010 ( भाग - दो ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है :-

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1 श्री राजेश जैन

दतिया 2

देवास श्री अभिलाष जैन

3 श्री पुष्पक पाठक

गुना 4 कुमारी बबीता होरा

गुना 5

ग्वालियर कुमारी निधि खरे

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(5)

(4)

दतिया

दतिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , दतिया की हैसियत से.

देवास

देवास

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , देवास की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

इन्दौर

इन्दौर

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इन्दौर की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

ब्यावरा राजगढ़ (ब्यावरा) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, ब्यावरा की हैसियत से नियमित रिक्तन्यायालय में.

ग्वालियर ग्वालियर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

57

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

6 श्री मयंक मोदी

मुरैना 7

रायसेन

रायसेन

श्री आशीष परसाई

8

सतना श्री अजय कुमार

9

शहडोल सुश्री श्वेता शुक्ला

10 श्री महेश कुमार वर्मा

शिवपुरी शिवपुरी

11 श्री दीपक चौधरी

शिवपुरी 12

उज्जैन श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई

13 श्री शशांक खरे

विदिशा 14

मण्डलेश्वर (5)

(6)

मुरैना

मुरैना

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मुरैना की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

रायसेन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रायसेन की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सतना

सतना

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सतना की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

शहडोल

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शहडोल की हैसियत से नियमित रिक्तन्यायालय में.

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश शिवपुरी की हैसियत से.

शिवपुरी

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , शिवपुरी की हैसियत से .

उज्जैन

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , उज्जैन की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

विदिशा

विदिशा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, विदिशा की हैसियत से नियमित रिक्तन्यायालय में.

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव

मण्डलेश्वर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मण्डलेश्वर की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

मण्डलेश्वर

15 श्रीमती विनीता गुप्ता

16

कटनी श्री अरविन्द कुमार बारला

मण्डलेश्वर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मण्डलेश्वर की हैसियत से नियमित रिक्तन्यायालय में.

दमोह

दमोह

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , दमोह की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुषमा खोसला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 January 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-01-07.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-01-07.01.Ordinary.