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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 14 January 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-01-14.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शा

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011- पौष 24 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-674- आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा , आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 एवं 8 , 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज

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विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के . मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. ई -5-720- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री गुलशन बामरा , आयएएस , कलेक्टर , जिला जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. एफ- 3-5-2010- एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2010-11 ( उत्तरार्द्ध ) के लिये नगर पंचायत, हरपालपुर, जिला छतरपुर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 6 जनवरी 2011 , गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-5-2010- एक- 4.- राज्य शासन, एतद्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2010-11 ( उत्तरार्द्ध ) हेतु रीवा जिले की जनपद पंचायत, रायपुर कर्चुलियान के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक -19 तथा सतना जिले की जनपद पंचायत, रामनगर की ग्राम पंचायत, नादों के सरपंच पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 3 जनवरी 2011 , सोमवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

( 2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

क्र. एफ. 13-06-2010- एक-4. श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक कुल ( 12 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

[ भाग 1 (2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र राज्य शिष्टाचार अधिकारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी की अवकाश अवधि में राज्य शिष्टाचार अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी को सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. ई . 5-290 - आयएएस लीव-5- एक.- श्री एम.के. राय, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई . 5-483 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री के.के. सिंह, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 15 से 16 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-481 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस , महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को) को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

61

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2011

क्र. एफ. 11-36-06-सूअप्र- एक-9.- राज्य शासन , एतद्वारा माननीय श्री पद्मपाणि तिवारी , मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2010 का आकस्मिक अवकाश के साथ दिनांक 16 से 19 दिसम्बर 2010 तक कुल चार दिवस की एल.टी.सी. पर यात्रा हेतु अनुमति प्रदान करता है .

क्र. ई. 5-291 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ओ.पी. रावत, आयएएस , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 4 से 16 दिसम्बर 2010 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अकीला हशमत, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. एफ- 3-5-2010- एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा पंचायतों के आम/ उप निर्वाचन 2010 ( उत्तरार्द्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 21 दिसम्बर 2010 मंगलवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

( 2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

त्रि- स्तरीय पंचायतों में स्थानों ( रिक्त ) पदों की जानकारी त्रैमास सितम्बर 2010 ( जिलों से पत्रकों एवं दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या

जिला

जिला पंचायत

प्राप्त/अप्राप्त

ग्राम पंचायत

आम निर्वाचन

जनपद पंचायत

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सरपंच उपसरपंच पंच सरपंच पंच

13

1

1

1. मुरैना

1

30 2. श्योपुर 62

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

जिला प्राप्त/अप्राप्त

जिला पंचायत

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य 3. भिण्ड

4. ग्वालियर

5. शिवपुरी

6. दतिया

7. गुना

8. अशोकनगर

9. मंदसौर

10. नीमच

11. रतलाम

12. शाजापुर

13. उज्जैन

2 14. देवास

15. राजगढ़

16. सीहोर

17. विदिशा

18. भोपाल

19. रायसेन

20. बैतूल

21. होशंगाबाद

22. हरदा

23. झाबुआ

24. अलीराजपुर

25. इन्दौर

26. धार

27. खरगौन

28. बड़वानी

29. खण्डवा

30. बुरहानपुर

[ भाग 1

आम निर्वाचन

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सरपंच उपसरपंच पंच सरपंच पंच

24

1

15

6

43

2

15

1

9

1

13

3

1

15

13

3

21

1

11

2

10

97

2

33

3

1

7

40

2

13

7

56

16

5

83

7

114

1

2

4

1

23

2

4

1

1

7

1

14

1

5

53

6

2

1

75

4

1

11

1

20

1

4

39 भाग 1 ]

63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

जिला प्राप्त/अप्राप्त

जिला पंचायत

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य 31. टीकमगढ़

32. पन्ना

1 33. छतरपुर

34. सागर

35. दमोह

36. जबलपुर

37. कटनी

38. नरसिंहपुर

39. छिन्दवाड़ा

40. सिवनी

41. मण्डला

42. डिण्डौरी

43. बालाघाट

44. रीवा

45. सतना

46. शहडोल

47. अनूपपुर

48. उमरिया

49. सीधी

50. सिंगरौली

ग्राम पंचायत

आम निर्वाचन जनपद पंचायत

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सरपंच

पंच सरपंच पंच

उपसरपंच

1

5

5

29

1

5

39

3

3

29

2

45

2

24

1

11

1

11

5

49

54

0

28

6

0

8

1

1

1

35

5

20

1

12

2

8

2

1

4

2

22

10

1

परिशिष्ट - एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन " 58 - अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. एफ- 37-07-2010-तीन- 2937.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन 64

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1 आयोग एतद्वारा पंचायतों में 30-9-2010 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है के आम/ उप निर्वाचन, 2010 ( उत्तरार्द्ध ) निर्वाचन निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है: - क्र. (1)

कार्यवाही (2)

नियम (3)

निर्धारित तारीख (4)

दिन और समय (5) 1

28

1-12-2010 प्रात: 10.30 बजे से ( बुधवार ) ( i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

29-क

उपरोक्तानुसार

( ii) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन .

(iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

23 --- उपरोक्तानुसार

8-12-2010

2 नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख 28(क)

अपराह्न 3.00 बजे तक ( बुधवार)

9-12-2010

3 नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा ( जांच )

28(ख)

प्रात: 10.30 बजे से ( गुरुवार)

11-12-2010

4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख

अपराह्न 3.00 बजे तक ( शनिवार)

28(ग)

5

11-12-2010

38, 39

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (शनिवार).

21-12-2010

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

28(घ)

प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक ( मंगलवार) .

7 मतगणना

21-12-2010 मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( मंगलवार) .

8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा

23-12-2010

(i ) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में

खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से ( मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद ) ( गुरुवार) .

24-12-2010

( ii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में

जिला मुख्यालय पर प्रात: 10.30 बजे से ( शुक्रवार ) .

रजनी उइके , सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. एफ- 3-1-2010- एक-4. - राज्य शासन , एतद्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन , 2010-11 हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 6 जनवरी 2011 गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है .

(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, उपसचिव.

भाग 1 ]

65

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

परिशिष्ट - एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन"

58 - अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) 462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्र. एफ - 53-06-2010-तीन- 3002.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 36 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम, 21 की अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, जिला मंदसौर, नगरपालिका परिषद्, शाजापुर, जिला शाजापुर, नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर, नगर पंचायत, ओरछा , जिला टीकमगढ़ एवं नगर पंचायत, भेड़ाघाट, जिला जबलपुर के आम निर्वाचन तथा नवगठित नगर पंचायत शाहगंज , जिला सीहोर एवं नगर पंचायत मझौली , जिला सीधी के प्रथम आम निर्वाचन 2010-11 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

क्र.

कार्यवाही

(1)

(2)

1 (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.

( ii) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन .

(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 2

नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3

नाम-निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच ) 4

अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 6

मतदान ( यदि आवश्यक हो )

7

मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा निर्धारित तारीख

समय

संबंधित नियम (3)

(4)

(5)

प्रात: 10.30 बजे से 21, 22

16-12-2010 (गुरुवार)

22" क"

उपरोक्तानुसार

16 --- उपरोक्तानुसार

अपराह्न 3.00 बजे तक 21(क)

23-12-2010 (गुरुवार)

प्रात: 10.30 बजे से 21(ख)

24-12-2010 (शुक्रवार)

अपराह्न 3.00 बजे तक 21 (ग)

27-12-2010 (सोमवार)

30, 31

अभ्यर्थिता की वापसी के बाद से 27-12-2010 (सोमवार)

21(घ)

प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक.

6-1-2011 (गुरुवार)

प्रात: 9.00 बजे से 21 (ङ)

8-1-2011 (शनिवार)

रजनी उइके ,

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

66

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र. एफ- 1-5-92- सात-9( 7) नजूल नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 33 , सन् 1976 ) की धारा 2 के खण्ड ( डी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची के कालम ( 3 ) की प्रविष्टियों में विर्निदिष्ट नगर बस्ती समूह के लिए नगर भूमि सीमा ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अधिकारी का नाम

अनु. क्र.

नगर बस्ती समूह (1)

(2)

(3) 1

उज्जैन श्रीमती मंगला भालेराव (अपर कलेक्टर)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक , अवर सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. एफ - 3-15-2009- तीन. राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-16-2006-3- जेल , दिनांक 6 जनवरी 2007 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम , 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम , 1964 के नियम 6 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठित कर श्री विभीषण सिंह, भोपाल को राज्य परिवीक्षा मण्डल का अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. एस. पीटर , उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2011

क्र. एफ-1 (ए) 148-95- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , चंबल रेंज , मुरैना को दिनांक

[ भाग 1 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) .श्री डी. पी . गुप्ता , की अवकाश अवधि में श्री गौरव राजपूत , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, मुरैना को वर्तमान कार्य के साथ - साथ , उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना का कार्यभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गौरव राजपूत, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, मुरैना अतिरिक्त कार्यभार से स्वमेव मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. एफ-1 ( ए) 120-93- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री के. बाबूराव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 15 से 27 नवम्बर 2010 तक कुल तेरह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 13 , 14 एवं 28 नवम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रदान की जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. एफ-1 (ए) 89-99-ब- 2-दो. ( 1 ) श्री सी. एस. मालवीय , भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक पी.टी.आर.आई. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 31 अक्टूबर 2010 तक कुल इक्तीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कीजाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. मालवीय , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक पी.टी.आर.आई. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सी. एस. मालवीय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. एस. मालवीय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. एफ-1 (ए) 393-88- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. डीजीपी - 15973-09, दिनांक 30 नवम्बर 2009 द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर 2009 से 1 जनवरी 2010 की अवधि में स्वीकृत आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है .

(2) श्री आर. के. मिश्रा , भापुसे को दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 1 जनवरी 2010 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 20 दिसम्बर 2009 के विज्ञप्त अवकाश के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006- 09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर भुवनेश्वर जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री मिश्रा भविष्य में अवकाश एवं अवकाश यात्रा की सक्षम स्तर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही अवकाश अथवा अवकाश यात्रा पर प्रस्थान करना सुनिनिश्चत करेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक,

67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

राज्य सायबर पुलिस, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाश काल में श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. मिश्रा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते है तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 393-88- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे , को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 एवं 8 , 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर " भुवनेश्वर, ( उड़ीसा ) " जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मिश्रा का कार्यदायित्व श्री के.एन. तिवारी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मिश्रा, द्वारा अवकाश से लौटने पर पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव उक्त पद के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. मिश्रा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.के. मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते है तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 308-79- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री रमेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , ( यो./प्र. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के 68

विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कही भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविदा की पात्रता के तहत सपरिवार " पुणे ( महाराष्ट्र) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है: -

स्वयं 1. श्री रमेश शर्मा

2. श्रीमती नीता शर्मा

पत्नि

(2 ) उक्त आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2010 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी .

क्र. एफ 1 (ए) 145-90-ब- 2-दो. श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन , ग्वालियर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2010 के दो दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार " शिमला, हिमाचल प्रदेश " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं 1. श्री अरविन्द कुमार

पत्नि 2. श्रीमती संदीप कौर

पुत्र 3. कबीर कुमार

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) अवकाश काल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए ) 36-91 - ब- 2-दो. श्री यू.आर. नेताम , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 , 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर अवकाश

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 यात्रा के बदले में, उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " गंगटोक (सिक्किम) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती हैः--

स्वयं 1. श्री यू.आर. नेताम

श्रीमती रंजना नेताम

पत्नि 2.

3. श्री अभिषेक

पुत्र

पुत्री 4. कु. प्रियंका

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री यू. आर. नेताम, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी. , इंदौर का कार्य श्री एन.एस. कंवर, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन, इंदौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. आर. नेताम, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी. , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक , आर.ए.पी.टी.सी. , इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादिन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाश काल में श्री यू. आर. नेताम, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. आर. नेताम, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 169-97- ब- 2-दो. श्री योगेश चौधरी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 के एक दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार गृह नगर " इंदौर, म.प्र . " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं 1. श्री योगेश चौधरी

2. श्रीमती सोनल

पलि भाग 1 ]

3.

पुत्री कु. अदिती

4. कु. अनन्या

पुत्री (2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री योगेश चौधरी , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री योगेश चौधरी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भोपाल का कार्य श्री अभय सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक (उत्तर ) भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री योगेश चौधरी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादिन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाश काल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. एफ 1 ( ए) 172-97- ब- 2-दो. श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे , सेनानी , 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को पु.मु. के आदेश क्र. -78, दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस की स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " बैंगलोर ( कर्नाटक ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

1. श्री मोहम्मद शाहिद अबसार स्वयं 2. श्रीमती शबाना अबसार

पत्नि

पुत्री 3. कु. नोया अबसार

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे, सेनानी 25वीं वाहिनी , विसबल, भोपाल का कार्य श्री एस.के . मार्टिन, उप सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

69 (3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद शाहिद अबसार , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 25वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे, सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादिन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाश काल में श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 391-88- ब- 2-दो. श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ( मुख्यालय ) , भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 8 , 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " कान्हा, म.प्र. " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

स्वयं 1 . श्री विजय यादव

पत्नि 2. श्रीमती रेणु यादव

पुत्री 3. कु. राधिका यादव

4. करण यादव

पुत्र (2) उक्त यात्रा हेतु श्री विजय यादव, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , विसबल , ( मुख्यालय ) , भोपाल का कार्य श्री ए.पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल , भोपाल रेंज, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .

(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ( मुख्यालय) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

70

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(5 ) श्री विजय यादव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, (मुख्यालय) भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादिन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाश काल में श्री विजय यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 153-95- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक कुल आठ दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्य श्री सुधीर लाड़, पुलिस अधीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011 फा. क्र. 1 (अ ) 3-3- इक्कीस - ब( दो) संशोधन. राज्य शासन ,

[ भाग 1 द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जून 2010 में महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में अनुक्रमांक 6 पर अंकित श्री बृजेन्द्रनाथ मिश्रा , शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

" श्री बृजेन्द्रनाथ मिश्रा " के नाम के स्थान पर श्री बृजेशनाथ मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2011

फा. क्र. 1 ( बी ) -17-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी) 17-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिए अति. शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है . तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर, बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. जे. खान , सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. एफ 3-29-10- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 38 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-3-123- बत्तीस -97, दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 में यथा विनिर्दिष्ट सिंगरौली निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है, के लिये इस भाग 1 ]

71

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :-

अनुसूची

सिंगरौली निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में - बरहवा, टोला, बरगवां, डगा, कनई, गलुगढ़ , गोदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, पोंडार, बरहटी , लोटान , बरमानी, करेला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में- चुरकी, झिंगुरदहा, चुरीदेह , करुआरी, सरसवाहलाल , सरसवाहराजा, चंदुली , मटवई व तेलगवां, जवांड़ी, जयनगर , माहिलगढ़- पश्चिम, चन्दाबल सेमरिया एवं ग्राम बलियारी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम बलियारी , मनियारी , हिरवाह, सिंगरोलिया, खजरूरी , एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिममें- ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, भटवा , धतूराबरवा, धतुरा पोखरा , बुसुमहरा , हरदी, खटखरी , लूरी , काजल , पौड़ी, चौराई, बुधेला, पिपराझांपी , मदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया , डगा, बरगवां एवं ग्राम बहरवां टोला की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. एफ. 28-31-96- सोलह- ए. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर , 2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , यह निर्देश देती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में , जहां उक्त अधिनियम लागू हैं, स्थित कोई भी दुकान या वाणिज्यिक स्थापना किसी भी दिन, -

(क) प्रातः 8:00 के पूर्व नहीं खोली जाएगी और (ख) रात्रि 10:00 बजे के पश्चात् खुली नहीं रखी जाएगी.

यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभा चौधरी, उपसचिव .

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. एफ - 28-31-96- सोलह - ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभा चौधरी, उपसचिव.

Bhopal , the 5th January 2011

No. F. 28-31-96 - XVI - A.- In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 ( No. 25 of 1958) and in supersession of this Department's Order of even number dated 27th November , 2001 , the State Government , hereby, directs that no shop or commercial establishment , situated in the local areas where the said Act is enforced , shall on any days ,-

(a) be opened earlier than 8:00 A.M.; and (b) be kept open later than 10:00 P.M.

This order shall come into force from the date of its publication in the official gazette .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRABHA CHOWDHARY , Dy. Secy .

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 9-2-2008- ब- सोलह.- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, (34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स को-ऑपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान् चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

खेमराज माहौर , अवर सचिव.

72

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

" शुद्धि-पत्र"

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक) शुद्धि-पत्र.-" मध्यप्रदेश राजपत्र " साधारण भाग -1 , दिनांक 10 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित की गई अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2010 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठों तथा पक्तियों में आए हैं , उक्त सारणी के कालम ( 3 ) की तत्संबंध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :-

अशुद्ध मुद्रित शब्द

राजपत्र पृष्ठ तथा पक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं

पृष्ठ

(1)

(2) 15

3365

16

3365

3365

17 मुरैना

15

3365

16

3365

17 Morena

3365

3365

23जून 2010

3365

9 जुलाई 2010

3365

16, 17

23 June 2010

3365

3365

9 July 2010

16

3365

17

3365

शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं

पंक्ति

(3)

35

9

35

10

36

11 श्योपुर

35

9

48

10

48

11 Sheopur

54

13 जुलाई 2010 55

23 जुलाई 2010 59

8,9

67

13 July 2010 68

23 July 2010 71

8

72

9

विमल प्रकाश शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2011

क्र. एफ 3-56- बत्तीस-2010.- राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क( 1 ) के अंतर्गत ब्यावरा विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

अधिनियम की

संस्थाका नाम

पद/व्यक्ति का नाम

धारा 17क( 1 ) की उपधारा

(1)

(2)

अध्यक्ष

(क)

पद

(4)

(3)

सदस्य

नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत , राजगढ़

लोक सभा सदस्य

(ग)

सदस्य

संसदीय क्षेत्र, राजगढ़

विधायक

(घ)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र , ब्यावरा

कोई नहीं

(ङ)

सदस्य भाग 1 ]

73

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

अध्यक्ष

(च)

(3)

(4)

सदस्य

जनपद पंचायत , ब्यावरा

1. सरपंच

(छ)

सदस्य कचनारिया

ग्राम पंचायत, कचरारिया

2. सरपंच

ग्राम पंचायत , खुरी

3. सरपंच

सदस्य मोहनीपुरा , खुरी

सदस्य

ग्राम पंचायत, जमोन्याघाटा

4. सरपंच

नयापुरा

ग्राम पंचायत, पडोन्या

5. सरपंच

सदस्य तलाबडा उर्फ चंपापुर

सदस्य

ग्राम पंचायत, लोधीपुरा

6. सरपंच

लोधीपुरा

सदस्य उम्मेदपुरा

ग्राम पंचायत, चंदरपुर

7. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , हबीपुरा

8. सरपंच

हबीपुरा

मोई

सदस्य

ग्राम पंचायत, नारियावे

9. सरपंच

ग्राम पंचायत, मोया

10. सरपंच मोया, चामारी

अरनिया

सदस्य

ग्राम पंचायत, खानपुरा

11. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बहादुरपुरा

1. प्रतिनिधि (ज)

मोतीपुरा , बालापुरा , सिडीघाटा

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्चर इंडिया

2. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

3. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

4. प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला राजगढ़

5. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , राजगढ़

6. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , राजगढ़

समिति का संयोजक (झ)

सदस्य सचिव.

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

नोट.-( 1 ) ग्राम बखतपुरा, मुल्तानपुरा, नगरपालिका, ब्यावरा क्षेत्र में शामिल है.

(2 ) अतः यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव .

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 12120- स.व.लि.- 2010.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999-1-4- भोपाल , दिनांक 30 मार्च , 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर, बालाघाट वर्ष 2011 हेतु जिला बालाघाट के लिए निम्नांकित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

क्रमांक त्यौहार का नाम

(1)

(2)

1

मकर संक्रांति

2

नारबोद

3

गोवर्धन

यह अवकाश कोषालय/उपकोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा .

स्थानीय अवकाश

दिनांक

दिन

(3)

14-1-2011

शुक्रवार

मंगलवार

30-8-2011

27-10-2011

गुरुवार

नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर.

74

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. 10925 - सां.लि. - 2010.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क ) - 15-99-बी- 3 -दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग , जिला छिन्दवाड़ा के भीतर तहसील अमरवाड़ा के ग्राम कहुआ को जिला छिंदवाड़ा के आरक्षी केन्द्र पुलिस थाना परासिया सीमा क्षेत्र से हटाकर आरक्षी केन्द्र पुलिस थाना अमरवाड़ा की सीमा में शामिल किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला- छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. 41 - एस.सी. 1-2010.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च , 1999 के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2011 के लिये जिलान्तर्गत उनके नाम के समक्ष में दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

अवकाश का दिनांक

अवकाश का दिन

स.क्र. (1)

(2)

पर्व (4)

विशेष (5)

(3)

1

14-1-2011

मकर संक्रांति

शुक्रवार

2

21-3-2011

सोमवार

भाईदोज ( होली )

3

28-10-2011

शुक्रवार

भाईदोज ( दीपावली)

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर जिला - विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. -क्यू- ए.एस.सी. - 2011-134.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-1-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं , सी.बी.सिंह , कलेक्टर , जिला विदिशा वर्ष 2011 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

विवरण स.क्र . (1)

त्यौहार का नाम (2)

स्थानीय दिनांक

(3)

अवकाश दिन (4)

(5) 1

रंगपंचमी

24-3-2011

गुरुवार

संपूर्ण जिला 2

7-10-2011

दशहरा का दूसरा दिन

संपूर्ण जिला

शुक्रवार

3

27-10-2011

दीपावली का दूसरा दिन

गुरुवार

संपूर्ण जिला उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सी.बी. सिंह , कलेक्टर.

भाग 1 ]

75

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश खण्डवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध - पत्र क्रमांक- 21255 - भू-अर्जन- 10 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-10-11.- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खण्डवा एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम मोरटक्का प.ह.नं. 01 , तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 15 कुल क्षेत्रफल 3.21 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.- 1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम मोरटक्का

ख. नं.

संपत्ति का विवरण

अर्जनीय

अनु. क्र.

नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति

क्षेत्रफल

(हे. में. )

(1) (2)

(4)

(3)

(5) 1

12/1

0.45

नर्मदा नदी से सिंचाई कडवाजी , राजाराम , दयाराम , सखाराम पिता छोगालाल, नि. खेड़ीघाट.

12/2

0.10

नीम-2 2 राकेश पिता ताराचंद मिश्रीलाल पिता सुखलाल अनवर पठान पिता वहाब खां, नि. सनावद.

17/1

0.01

3 अम्बीश पिता सतीशचंद, नि. देवास

4 गणेश पिता रामेश्वर नि. ग्रा.

17/2

0.01

नीम-2, रिंझोड़ा-2 ,

मोटर घर-1 .

17/3

0.01

5 अजय पिता पुखराज जैन, नि . बड़वाह

गुलर-2 , नीम-2 6 दिलीप पिता कैलाशनारायण नि. देवास

17/4

0.01

7

54

0.05

गुलर-2 , नीम -2 लक्ष्मीनारायण पिता धन्नालाल उर्फ बाबूलाल , नि. बड़वाह

696

0.17

नर्मदा से पिवत 8 धान्धु पिता उदिया, नि. ग्राम 76

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 (1)

(2)

(5)

(3)

(4)

0.05

697

नर्मदा से पिवत 9 कैलाश पिता खेमा गंगाबाई, जमनाबाई, संजुबाई, सुशीलाबाई पुत्री खेमा हिरा पिता छितु, नि. ग्राम.

698/1

0.28

10 देवकीबाई वि. पन्नालाल, श्याणीबाई, नर्मदाबाई पुत्री पन्नालाल, भलाजी भुवानीराम, मुन्ना पिता कन्हैया कुसुमबाई पुत्री कन्हैया , नि. ग्राम.

नर्मदासे पिवत, नगरपालिका सनावद पेय जल पाईप लाईन.

698/2

0.14

11 धान्धु पिता उदिया, नि. ग्राम

नर्मदा नदी से सिंचाई

0.14

699

नर्मदा नदी से सिंचाई 12 पुनीबाई वि. हिरालाल , नि. ग्राम

700

1.10

नर्मदा से पिवत 13 जानकीबाई वि. चंद्रभुषण , शिवशरण, एकनाथ पिता चंद्रभुषण , अमित, अंकित पिता आशुतोष, अ. संरक्षक, जानकीबाई वि. चंद्रभुषण, नि. ग्राम.

701

0.20

14 पुनीबाई वि. हिरालाल नि. ग्राम

नर्मदा से पिवत

702

0.49

नर्मदा से पिवत 15 जानकीबाई वि. चंद्रभुषण, शिवशरण , एकनाथ पिता चंद्रभुषण , अमित, अंकित पिता आशुतोष, अ. संरक्षक, जानकीबाई वि. चंद्रभुषण, नि. ग्राम.

योग .. 3.21

2.

राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 16 जून 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-12-2010- सात-2- ए भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

( ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

भाग 1 ]

77

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मोरटक्का की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 16 जून 2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के ग्राम मोरटक्का की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 3.21 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू- अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे .

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र . पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा , वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

6.

भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था कोजैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9.

भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

78

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18 . भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19 . शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

( iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे .

( v ) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

पक्ष क्रमांक-1 (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./- साक्षी क्र. - 1

(डी.डी. अग्रवाल ) हस्ता./-

कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव , नाम : बी.एल. कुलमी

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , पता : अपर कलेक्टर, खण्डवा.

जिला- खण्डवा ( म. प्र.) .

साक्षी क्र. -2

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-

हस्ता./- नाम : टी. आर. वर्मा

(असद जाफर) पता : डिप्टी कलेक्टर , खण्डवा.

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

79

खण्डवा , दिनांक 31 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध - पत्र क्रमांक- 21256- भू-अर्जन-10 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ- 82-10-11.- यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खण्डवा एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम कटार, प.ह.नं. 01 , तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 03 कुल क्षेत्रफल 1.29 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.- 1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम कटार

ख. नं .

अर्जनीय

संपत्ति का विवरण नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति

अनु. क्र.

क्षेत्रफल

(हे . में. )

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

0.40

3

1 शोभाराम, सखाराम पिता जोग्या, बाउ पिता रूखडू, हीरूबाई पति मांगीलाल, जड़ावबाई वि. तुकाराम, रमेश , श्याम अजय पिता तुकाराम, मीराबाई पुत्री तुकाराम, नि. मोरटक्का.

4

0.80

2 बाला, गणपत, पन्नालाल, नर्मदाशंकर पिता जयराम, राधाबाई, श्यामलाल, चंदन, गेंदालाल, चंदर, शिवराम, दिनेश पिता टंटु, मंगतीबाई बेवा टंटु, रविंद्र, सतीश पिता सीताराम, पार्वतीबाई, लक्ष्मीबाई, जसुबाई सरस्वतीबाई पुत्री सीताराम, शोभाराम पिता होबल , कस्तुरीबाई वि. होबल , दयाबाई वि. दयाराम नि. मोरटक्का.

5

0.09

नीम-1 3 कड़वा, बाबुलाल पिता राजाराम, रमुबाई पुत्री राजाराम, शोभाराम पिता टुटा, गुलाबबाई पुत्री टुटा, नि. ग्रा.

3 योग .. 1.29

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

80

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 16 जून 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-11-2010- सात- 2- ए, भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.-

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

( i ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम कटार की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 16 जून 2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के ग्राम कटार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.29 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही कीजावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

भाग 1 ]

81

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13 . शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदुषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदुषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदुषण नहीं किया जावेगा .

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

( ii ) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .

( iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

82

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1 (v ) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला खण्डवा एवं पक्ष क्र.- 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./- ( 30-12-10)

नाम : बी.एल. कुलमी

पता : अपर कलेक्टर, खण्डवा.

साक्षी क्र. - 2

हस्ता./- ( 30-12-10 )

नाम : टी. आर. वर्मा

पता : डिप्टी कलेक्टर, खण्डवा.

पक्ष क्रमांक -1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(डी.डी. अग्रवाल )

कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला- खण्डवा ( म . प्र. ) .

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र.- गन्ना- एस- 3 - क्षे . रा. 10-11-377.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लि. करेली जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

जिला/तहसील

क्र.

क्रय केन्द्र (1)

(2)

(3) 1 नरसिंहपुर/करेली

फैक्ट्रीगेट 2 नरसिंहपुर/गाडरवाडा

फैक्ट्रीगेट 3 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा

फैक्ट्रीगेट 4 नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

फैक्ट्रीगेट ग्रामों की

क्षेत्र

संख्या

(हेक्टेयर में) (4)

(5)

125

4500.38 80

3484.32 92

963.13 13

224.98

9172.81 योग .. 310

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

भाग 1 ]

83

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

करेली शुगर मिल प्रा. लि. करेली , गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील करेली

क्र. ग्राम का नाम

प.ह.

परिवहन

गन्ना फसल

आच्छादित क्षेत्र

योग उत्पादकता

गन्ना

न. रोपा

टन प्रति

क्रय केन्द्र का नाम

जड़ी

का साधन

में 08-09 में

मड़ी 07-08 में क्षेत्र

09-10

क्षेत्र की कारखाने से दूरी

पिराई हेतु उपलब्ध

(हेक्टेयर में )

(हेक्टेयर में)

गन्ना (हे. में )

वर्ष 10-11 में (1) (2)

(3) (4)

(6) (7)

(5)

(8) (9)

(12)

(10) (11) 35

2क

1

18.00

5.00

50.00

40.81

13.00

17.81

कुम्रोडा

"

2 खमरिया

40

2.00

1.00

3.50

2क

0.50

0.50 ट्रक,

ट्रेक्टर

"

11

3

2.00

38

2क

2.00

4.50

गुडवारा

0.50

0.80 4 रीछई

39

2क

15.30

6.30 0.60 22.20

15.00 5

35

4

0.00

वगदरी

1.00

0.30

0.80

1.80

"

"

6 बम्होरी

20

4

4.00

3.00

9.00

2.00

1.00 "

11

7 बीतली

8.00

28

4

16.05

3.64

4.41

16.00

"

8

26

सगरी

4

6.00

4.00

1.00

2.00

11.00

9 मिढली

25

5

11.20

4.65

7.00

2.83 18.68

"

10

28

5

9.00

15.34

3.00

3.34

14.00 हिरनपुर

11 सिलवानी

25

5

1.00

1.50

0.50 0.00

0.20 "

12

24

0.50

6

1.00

2.00

0.50

0.20 कुडी

"

13 मोथेगाव

15

4.00

5.00

9.00

0.00

6

1.00 "

14 मानेगांव

13

1.50

6

0.00

1.00

2.50

0.50 "

25

15

6

1.00

1.20

0.00

2.20

0.20 धरमपुरी

"

"

16

22

7

1.00

1.50

3.50

1.00

1.00 गुरसी

23

17 गोकला

1.00

7

1.00

2.50

0.50

0.50 "

18

27

7

10.52

4.45 0.00 14.97

1.00 विचुआ

"

30

19

7

76.50 34.00 2.40 112.90

18.00 समनापुर

"

20

29

2.00

7

21.50 48.00

12.00

24.50

रमपुरा

खैरी

21

13

12

35.62

7.00 64.30

21.68

18.00 खैरूआ

22

15

8.50

2.00

12

4.00

7.00

14.50

27

23

1.00

2.50 2.00

5.50

1.00

12

गुरासिया

24 पिपरिया

13

12

40.00

10.00

28.00

78.00

36.00 11

25

10

12

3.00

2.00

1.50

6.50

2.00 महलपुरा

26 मेरेगांव

15

12

1.00

3.00

4.50

4.00

8.50

27 रेवानगर

22

8.00

12

13.50

1.50

4.00

1.00 28

17

2.00

1.00 0.50

3.50

12

0.20 लुटवारा

29 खला

25

3

3.50

2.00

1.00

6.50

0.20 30 पलोहा

26

3

11.00 10.00 2.00 23.00

20.00 31

29

3

4.00

1.00

3.00

0.50

8.00

पिंडरई खुर्द

32 पिंडरई कला

28

1.00

3.10

3

2.50

6.60

0.50 84

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 (1) (2)

(3) (4) (5)

(7)

(9)

(6)

(8)

(12)

(10) (11) 33

10

अम्हेटा

61.50 39.20 6.40 107.10 50.00 31.00

21

ट्रक, ट्रेक्टर

"

34 करौंदा

12

3.40

1.70

21

0.00

5.10

1.00

19

35 खिरिया

7

6.00

4.85

21

12.00

2.00 12.85

"

17

36 बीनेर

8

20.00 13.00

21

1.20

13.00

34.20

11

"

6

37

21

85.00

मोहद

60.70 15.20

122.00

160.90

"

38 आमगांव

8

22 103.60 85.80 37.70 220.10

140.00 39

5

92.00

22

89.00 23.40 204.40

120.00 वधुवार

11

11

40 बम्होरी

12

22 49.40 45.00 4.49

38.00

98.89

11

"

करेली

5

17

41

240.90

59.10 435.20

350.00

135.20

"

77

42 कठोतिया

8

16 151.00 63.10

230.70

110.00

16.60

जनौर

9

43

16

39.60 23.00

7.30 69.90

15.00 "

"

44 पिपरिया

11

84.60

14

59.50 13.80

42.00

157.90

बसेडी

45

14

2.00

10

6.80

19.30

10.50

1.50 "

"

46 राकई

12

14

76.90

55.00

12.10 205.60

116.60

"

47

14

12.00

15

7.70

20.20

0.50

2.00 कुम्हडी

"

खैरी

48

12

8.00 10.50

21.70

15

3.20

11.00 49

15

रामपिपरिया

12.10

15

3.20

0.00 15.30

1.00 "

50

4.00

3.00

15

18

0.40

7.40

5.50 सुरंगी

"

51

20

20

32.30

8.00

1.00 41.30

1.00 कंधरापुर

"

11

52 करहैया

25

20

1.40

1.00

3.40

0.50

1.00

25

53 कोसमखेडा

20 41.30 26.30 9.70 77.30

4.50 "

"

13

54 कौडिया

3.00

1.00

1.00

20

5.00

0.20 "

"

55

25

20 16.60

6.90 4.40 27.90

2.00 जल्लापुर

"

56

14

20

पिपरिया

3.00 17.00

40.00

20.00

1.10

"

57

3.00

22

20

3.00 1.60

7.60

0.40 विचुआ खुर्द

"

58

3.00

2.00

20

21

6.00

1.00

0.20 विचुआ कला

"

59

28

20

बेलखेडी

3.00

2.60

1.40

7.00

0.30 60 जीरागोरा

27

24

0.6

0.40 0.00

1.00

0.20 61

20

दिल्हेरी

24

1.60

0.00

2.00

0.40

1.00 "

"

62

15

नयाखेडा

79.80

24

1.60

61.20

60.00

142.60

"

63 करहैया

20

1.60

24

1.00

0.40

3.00

0.20

"

64 बासादेही

16

20.60

24

21.00 3.60

15.00

45.20

"

65

24

6

7.30

6.40

14.90

1.20

इमलिया

3.00 66 कोदसा

80.00

13

9

60.70 28.30 169.00

60.00

"

67 गोंगावली

13

7

16.20

44.30

25.30

2.80

7.00 11

जौहरिया

68

6

13

14.60 10.70 5.40 30.70

7.00 69 देगँवा

10

13

2.60

2.40

0.00

0.20

5.00

"

बसखेडा

10

70

13

3.20

8.90

6.90

19.00

11.00

"

71 बासादेही

7

20.00 19.00

13

6.00 45.00

30.00

"

72 करताज

26

7.50

19

45.10 76.90

24.30

2.00

11

73

32

19 45.00

86.70

32.40 9.30

कपुरी

5.00 74 गौडी

19

19

1.00

0.60 0.00

1.60

0.20 75 तिधरा

18

0.60

1.60

0.40

19

0.60

0.20 भाग 1 ]

85

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(2)

(1)

(3) (4) (5) (6)

(8) (9)

(7)

(11)

(10)

(12) 76 पिपरिया

22

2.40 0.00

5.00 50.00

0.50

2.60

19

ट्रक, ट्रेक्टर

11

77 मैनावारी

25

12.70

8.00

4.70

19

0.00

1.00 78 रैहली

21

8.00

18.20

26.60

19

0.40

4.00 "

79 खापा

1.00

24

26

0.70 0.40

2.10

0.20

"

नानौरी

80

1.60

2.40

15

26

0.70

0.20

4.70

निवारी

81

17

10.50

8.00

26

19.50

1.00

1.00 "

"

82

19

26

2.00

3.00

1.00

0.20

6.00

विचुआ कला

83

15

8.70

26

महगुंवा

6.00

15.90

1.20

4.00 84 रमखिरिया

20

5.20

27

4.80

10.00

0.00

2.00

"

85 हिनौतिया

28

1.40

2.60

5.00

27

1.00

0.20 86 माचामउ

13

1.00

1.50

27

0.50

3.00

0.20 "

"

गोवरगांव

87

10

35.20 26.00

0.00 61.20

23

32.00 88 तिन्सरा

15

18.20 17.40

23

2.00 37.60

12.00

"

89 पिपरिया

32.38

15

23

24.30

6.70 63.38

8.00 90 बरौदिया

15

23 16.60 13.31

5.70 35.61

7.00 11

"

91

11

18.00 12.00

3.60

23

33.60

12.00 सिमरिया खुर्द

92 सिमसिया कला 12

14.40

23

8.00

2.40 24.80

9.00 "

93 मिधवानी

8

18 23.50 18.00

0.60 42.10

9.50 "

12

94

31.20

48.50

18

7.70 87.40

45.00 सासबहू

"

95 जोवा

7

40.00

7.20

18

46.00

69.50

22.30

11

96

7

80.00

18

16.60

50.00

146.60

भुगवारा

80.00 10

97 चमरूआ

3.20

1.60

18

0.00

4.80

1.00 "

"

98

30

1.00

1

0.50

1.50

0.00

0.20 अमथनू

"

99

1

28

7.50

1.00

3.20 11.70

1.00 सुआतला

"

40

100 बम्हनी

0.60

1

0.40

1.00

0.00

0.20

"

रहली

101

33

1

0.90

0.00

0.20

1.50

0.60

102 पिपरिया

0.50

2ख

0.50

1.00

0.00

0.20

"

6.00

3.60

2.40 0.00

5

0.20 103 लुहारी

104 बरमान

21

6

1.00

0.00

0.50

1.50

0.20 105 बीकोर

28

1.20

0.60

6

0.30 0.30

0.20 "

106

8

केरपानी

128

1.50

1.50 0.60

3.60

0.20 "

"

खमरिया

107

0.60

1.90

8

0.90

0.40

0.20 108 चिनकी

40

2.00

9

1.60

4.00

0.40

0.20

"

26

16.20

32.00

1.20 49.40

9

1.00 109 समनापुर

मेहंगँवा

110

9

12.00

6.00

5.00

1.00

0.50 "

"

6.60

28

1.50 11.50

3.40

9

0.20 111 धूरपुर

112

26

उमरिया

10 30.10

44.10

2.00

12.00

6.00

11

113

27

10

पिपरहा

4.00

3.00

0.20

2.00

9.00

11

114 मोहद

30

3.50

10

2.00

0.20

1.10

6.60

11

115

22

रातीकरार कला

6.00

11

1.10

4.00

3.50

11.10

15

4.00

116

11

3.00 1.10

0.20

8.10

देवरी खुर्द

117

11

8.00

5.10

5.00

16.20

3.10

रातीकरार खुर्द

"

118

12

16.20

देवाकछार

11

8.90

2.00

1.00 26.10 86

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 (2)

(1)

(3) (4) (5) (6) (7)

(9)

(11) (12)

(8)

(10)

119 बारहा

15

12.50

7.60 1.00

50.00 13.00

21.10

ट्रक, ट्रेक्टर 11

120 केरपानी

28

2.60

0.40

25

2.00

5.00

0.20 "

121

25

0.60

खिरिया

1.00

0.40 0.00

0.50 11

122

13

1.00

बसौदा

25

1.60

1.00

0.00

0.60

123

17

हरदगाव

25

2.60

2.40 0.50

5.50

1.00 "

124 ग्वारी

3.60

17

25

2.40

7.00

1.00

0.20 36

125 महलवाडा

20

1.00

1.00 0.00 2.00

0.20

1789.70

2375.72 1621.03 503.63 4500.38

योग ..

करेली शुगर मिल प्रा. लि. , करेली , गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील गाडरवारा

क्र. ग्राम का नाम

योग

गन्ना फसल आच्छादित

प.ह. न.

क्रय केन्द्र का नाम परिवहन का साधन

रोपा 09-10

जड़ी

में 08-09 में

क्षेत्र मड़ी 07-08 में

गन्ना क्षेत्र

क्षेत्र की कारखाने से दूरी

उत्पादकता टन प्रति (हेक्टेयर में )

(हेक्टेयर में)

पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे. में)

वर्ष 10-11 में (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

(9)

(8)

(11) (12)

(10)

1 गोरास

14

10.93 10.12

50.00

4.05 25.10

10.00

73

ट्रक, ट्रेक्टर

11

2

73

126.80

62.21 43.02 21.57

50.00 मडेसुर

"

मोथेगॉव

3

14

73

6.07

4.86

1.62 12.55

8.00 4 छवारा

2.10

15

73

2.00

1.10

5.20

2.20 "

कामती

5

15

75 42.91

32.79

3.64 79.34

40.00 6

20

75

2.02

4.04

0.00

6.06

2.00 कुंदुआखेडा

7

20

गरहा

75

51.82 46.96 7.69 106.47

30.00 8

13

निजोर

75

92.30

46.96 38.86

6.48

25.00 9 अंजसरा

75

20

0.00

11.30

4.30

15.60

6.20 10

18

6.00

1.40

74

8.30

15.70

10.00 कुम्हीडाबर

"

11

74

9.00

झमरी

9

7.20 1.20 17.40

5.80

"

12 कौडिया

6

74 12.10

9.30 5.30 26.70

11.00 13

8

झामर

74

2.00 32.10

10.50

14.00

19.60

14

5

74

28.00

24.30 22.30 3.20 49.80

भूतपिपरिया

15 रमखिरिया

5

74

30.60

5.30

20.00

22.70

58.60

16 सिमरिया

10

4.00

79

28.00 20.00

52.00

32.00 पुरगवां 17 खंचारी

10

49.00 46.00

79

10.00 105.00

64.00 पुरगवां 18 करपगॉव

7

169.05 126.60 75.80

80

235.00

371.45 भाग 1 ]

87

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

(12)

(8) (9) (10) (11) 19 देगवॉ

12

32.00 35.60 6.40 74.00 50.00

40.00 ट्रक, ट्रेक्टर 80

"

"

20 मेहगवॉ

15

80

1.00

0.80

0.40

2.20

0.90

"

21 सर्रा

15

1.00

80

0.90 2.80

1.00

0.90

"

22 बटेसरा

3

60.00

81

37.50

114.20

16.70

60.00

"

23 कनवास

8

40.10

81

78.50

32.40 6.00

14.00 24

0.50

20

1.00

81

0.50

0.00

0.20 कांकरकुईआ

25 खमरिया

10

31.00

81

65.20

12.00

22.60 11.60

26 चीकसा

10

20.00

46.60

81

18.20

8.40

15.00 "

5

27

81 49.40

63.00

93.90

8.10

36.40

बंदेसुर

"

28

10

82 105.60 86.20

113.00

15.80 207.60

शाहपुर

"

29 बघौरा

14

23.50 19.40

82

11.00

2.80 45.70

30 भिन्डवार

17

82

14.10

0.00

3.00

19.00

4.90

"

31 रामखेडी

11

45.00

82

6.70 89.40

37.70

25.00 "

15

32

0.50

0.50

82

1.00

0.20

0.00

सलगापुर

"

"

33

17

83

24.60 20.20 4.60 49.40

इमलिया

18.00 21

34

2.00

83

1.00

3.00

0.00

0.20 हथनापुर

11

35

83

15

0.40 0.50 0.20

0.40

1.10

हिरदेपुर

"

36

22

16.60

25.00

15.00

8.40 0.00

84

विजनपुर

37

0.50

84

0.50 0.50

0.20

1.50

भूमियाघाट

"

"

जेथारी

38

31

1.00

1.00

84

2.00

0.00

0.20 धमेटा

39

20

10.00

7.20

2.80

84

0.00

6.00 सलैया

40

21

1.00

84

0.80

1.80

0.00

1.00 "

"

41 सिलेटी

32

0.50

0.50 0.50

85

1.50

0.20 "

42 निघौरा

1.00

33

85

2.00

1.00

0.00

0.20

"

43

85

पिपरिया

34

0.60

0.60

1.50

0.30

0.20 44 विलौनी

19

18.60

9.40 3.00 31.00

70

3.00

"

45 मानखेडा

20

70

6.40

2.60 1.40 10.40

0.20 46 रीछा

20

70

11.20

18.40

31.20

3.00

1.60

"

47

70

1.50

1.00 0.50

3.00

1.00 महुआखेडा 16

15

48

70

1.00

2.00

0.50 0.50

0.80 बेलखेड़ी

"

49

21

70 26.00 20.00 4.00

इमझिरी

50.00

32.00 50

20

45.00

4.50

30.40

72

79.90

25.00 छीतापुर

"

51

0.50

खामघाट

20

72

1.00

0.50

2.00

0.20

"

52 लिंगा

19

2.50

1.00 0.50

72

4.00

0.20 53 बरमान

16

0.50

72

0.80

1.70

0.40

0.60

"

54

21

17.00

20.10

68

0.00 37.10

10.00 कुसम्ही

"

55

0.50

69

0.20 ढोडोकेसला 25

0.50 0.00

1.00

बडियाघाट

56

22

69

11.40

8.50 0.80

3.00

20.70

57 उमरपानी

17

2.00

71

19.50

45.80

15.00

24.30

"

58

15

71

14.60

2.50 35.10

18.00

24.00 खुरसुरू

15

59 सिंगोटा

71

25.50

2.00

22.30

49.80

19.50 60 रायपानी

71

18

4.90

4.20 1.00

4.20

10.10

"

61 बीतली

18

2.20

71

1.80

1.00

5.00

1.80

"

20

62 बम्होरी

15.00

65

10.10 1.60 26.70

10.00 88

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(11) (12)

(10)

63

22

12.70 9.30 0.00 22.00 50.00

2.00

66

ट्रक, ट्रेक्टर

बुधवारा

64

20

बरांझ

75

12.50

17.40

2.00

15.00

31.90

पुरगवां

11

65

15

76

57.60

40.00

42.10

0.00 99.70

ठुठी

पुरगवां "

11

66

16

76

25.00

55.40 47.36

3.24 106.00

पुरगवॉ

पुरगवां "

67 सीहोरा

18

76

18.20

30.40

0.00 48.60

5.00 68

19

11.00

हर्रई

7.00

3.00

76

3.00

21.00

पुरगवां 20

69

76

0.80

1.50

0.50 0.00

2.00

दुधवारा

"

70 टेकापार

19

23.50 20.00

67

5.00

0.00 43.50

पुरगवां "

71

22

0.80

67

1.80

1.00

2.80

0.20

मुडिया

72

68

20

73.80 69.90

16.10

148.70

5.00

कल्यानपुर

"

"

73

17

बाम्हनवाडा

78

14.20 11.30

17.00

0.00 25.50

पुरगवां "

15

4.00

78

74

5.10

2.00 11.10

इमलिया

4.20 "

20

जमनिया

75

0.60

78

0.40 0.00

1.00

0.40 "

10

76

42.20

10

42.90

49.10

2.25 87.35

माल्हनवाड़ा

पुरगवां "

77 नारगी

11

11

2.00

43.00

51.00 44.60

97.60

पुरगवां "

पनारी

78

13

60.00

13

41.30

0.40 101.70

35.00 पुरगवां 79

12

14 13.00

5.70 2.20

4.00

20.90

बांसखेड़ा

80 टिकटोली

20

20 15.80 12.60 0.00

15.00

28.40

योग .. 1819.09 1422.49 295.34 3484.32

1472.40 करेली शुगर मिल प्रा. लि. , करेली, गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील तेंदुखेडा

क्र. ग्राम का नाम क्षेत्र की परिवहन प.ह.

गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र

उत्पादकता पिराई क्रय केन्द्र कारखाने का

न. रोपा

टन प्रति

का नाम

मड़ी

हेतु साधन

09-10 में

जड़ी 08-09 में 07-08 में

योग गन्ना क्षेत्र

उपलब्ध

(हेक्टेयर

से दूरी

गन्ना

में)

(हेक्टेयर में)

(हे. में)

वर्ष 10-11

में (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

(11) (12)

(9) (10)

1 सेंसरा

22

50.00

1.00

8

2.00

4.50

1.00

1.50

ट्रक, ट्रेक्टर

"

2 झमझीरा

24

3.00

2.00

2.00

14

5.00

0.00

"

3

35

14

16.80

15.00

8.90

1.20

26.90

ईश्वरपुर

4

40

1.50

0.50

15

3.00

1.00

0.50 तेन्दूखेडा

11

5 उमरपानी

3.00

15

7.00

13

2.00 2.00

1.20 6 कठोतिया

18

15

1.50

0.50

3.00

1.00

0.20 "

7

19

2.00

15

1.00

1.00

4.00

1.00 कूडा

15

8

40

2.00

1.00

0.50

3.50

0.50 जैतपुर

खैरुआ

16

9

18

1.50

3.00

0.20

1.00 0.50 भाग 1 ]

89

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(12)

(10) (11) 10

45

16

4.00

3.00 2.00

9.00 50.00

0.50 मदनपुर

ट्रक, ट्रेक्टर

"

11 देवरी

25

0.50

1.00

16

1.00

2.50

0.20 12

40

14.00

43.50

23.00

12.00

16

6.50

बिचुआ

"

17

13 धैरा

28

2.00

16

1.00

0.50

0.20

0.50

14 कोटखेडी

0.50

35

3

1.00

0.00

0.50

0.20 15

3

30

1.00

1.00

0.00

0.50

0.20 घूघरी

3

16

35

1.00

25.40

1.00

0.00

1.00 मूढापार

"

"

17

38

3

23.40

15.00

20.80

19.80

1.00

रमपुरा

18

0.00

परासिया

17

3

1.00

0.20

2.50

1.00

"

28

3

19

2.00

1.00

0.50 0.50

0.20 धूपखेडा

17

"

20

35

1.50

0.50

हथिनी

4

2.50

0.50

0.20 30

1.50

0.50

4

0.20 21

1.00

0.00

जुआरी

"

"

4

22

35

0.50

1.50

1.00

0.00

0.20 जूड़ा

"

"

पीपरवानी

23

0.50

0.50

48

4

1.00

0.00

0.20

"

बडिया

30

4

1.50

0.00

1.00

24

0.20

0.50

25 चौकी

32

5

1.00

0.50

0.50

0.00

0.20 "

"

5

26

26

1.50

0.50 0.50

0.50

0.20 जगन्नाथपुर

"

"

31

5

24.70

1.00 32.60

17.00

6.90

27 महगुवॉ

"

32

17.20

28

1.10

6

9.30

27.60

18.00 बिलहरा

29

40

0.50

0.50

6

1.50

0.50

0.20 मानपुर

"

30

38

1.50

0.50

0.50

6

0.20

0.50

चरगुवा

"

चिलका

31

25

0.00

2.00

11

0.20

2.80

0.80

"

32

30

8.00

दमोहिया

11

3.00

16.45

6.00 2.45

17

"

11

33

35

5.00

3.00

महगँवा

12.00

4.00

4.00 "

"

34

3.00

11

38

6.00

2.00 1.00

1.00 इमलिया

40

35 बंधा

11

26.00 14.10 0.00

20.00

40.10

36 खैरी

35

16.00

9.10

12

0.00 25.10

3.00 "

"

37

32

12 27.50 14.00 1.00

10.00

42.50

नौरंगपुर

17

36

12

12.00

5.70

38 मेहंदा

4.00

10.00

21.70

"

40

39

2.80

12

1.60

4.40

0.00

1.00 वरकुंडा

40

42

13

4.00

0.00 0.00

4.00

2.00 बिलगुवां

"

41 खमरिया

3.50

3.00

36

13

0.50

7.00

1.50 "

42 करहैया

34

12.00 10.50

13

1.50

3.50 26.00

30

43

1.50 1.00

4.50

2.00

इमझिरा

9

1.00

11

35

4.80

44

9

काशीखैरी

16.20

28.30

20.00

49.30

45 ढिगसरा

21.00

38

36.98

9

12.00 3.98

3.50 46 बम्हौरी

40

10.00

7.00

9

0.00 17.00

2.00 47 लोलरी

22

9

10.00

4.00 0.00 14.00

5.00 48

41

1.00

2.00

9

1.00

0.00

1.00 सूखाढिगसरा

32

53.00

49 डोभी

19

1.00

24.00

78.00

40.00 50

20

1.00

0.50

2.00

0.50

38

1.00 छतरपुर 90

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[ भाग 1 (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 51

40

8.00

8.00

7.00 23.00 50.00

खैरी खुर्द

12.50 ट्रक, ट्रेक्टर 20

11

11

52

25

10

चॉवरपाठा

16.50

8.50 2.00

17.00

27.00

53 अंडिया

1.20

41

20

3.20

1.00 1.00

0.50 54

2.00

38

21

1.00

इमलिया

1.00

0.50

4.00

"

55

8.60

40

10

0.80 0.50

2.00 विष्नूपुर

9.90

11

11

56 ढिलवार

42

1

1.00

0.00

0.50

1.50

0.20 "

57 पीपरवानी

41

1

1.50

3.50

1.00

1.00

0.20

11

58

45

1

0.00

0.50

0.50

1.00

0.20 महुआखेडा

"

सगौनी

59

1.50

45

2

2.50

0.50

0.50

0.20 60 छीतापार

35

2

0.50

2.00

1.00

0.50

0.50 61 जामनपानी

38

2

1.50

1.00 0.00

2.50

0.20 नाडिया

62

42

0.00

0.50

0.50

7

1.00

0.20

"

63

7

38

11.80

6.00

20.30

2.50

5.50 गुटोरी

"

64

40

7

झिकौली

1.00

2.00

0.50

0.50

0.20 45

65 सिमरिया

2.40

3.00

3.00

7

8.40

0.20

"

देवरी

66

42

8

23.00 14.00

43.00

6.00

35.00 67 पडरिया

38

15.00

8.00

2.00

8

5.00

2.00 "

68

37

8

8.10

1.60 0.00

9.70

1.00 सूमेरखेडा

69

7.80

37

8

17.40

1.60

8.00

10.00 जमुनिया

36

10.20

70 रूकवारा

4

1.00 17.20

6.00

5.00 71 केसली

15

10

0.50

1.50

0.50

0.50

0.20

1"

72

18

बडियाघाट

10 11.10

1.00 20.20

8.10

16.00 "

"

73 वनखेडा

20

1.00

10

2.00

0.40

0.60

0.20 74

30

0.50

16

1.60

0.60 0.50

0.20 खुरपा

"

75 ग्वारी

45

17

0.60

0.50

0.50

1.60

0.20 "

76 बंधी

35

0.70

17

0.40

1.50

0.40

0.20 77 सर्रा

40

17

0.60

0.50

0.40

1.50

0.50 "

78 काचरकोना

42

18

24.00

0.00

14.00 10.00

12.00 79 टेकापार

35

0.50

18

0.50

1.50

0.50

1.00 80 नैनावारी

45

20

1.00

0.00

0.50

1.50

0.20 "

35

81 अनवारा

20

1.00

0.50

0.50

0.00

0.20 82 करहैया

38

21

0.50

1.50

1.00

3.00

0.20 83

35

वारहा

21

1.00

2.50

1.00

0.50

1.00 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

91 (1) (2)

(3) (4) (5) (6)

(8) (9)

(11)

(7)

(10)

(12) 84 सिमरिया कला 38

50.00

1.00

1.00

0.00

2.50

ट्रक, ट्रेक्टर 21 1.50

"

85 बिलथारी

38

22

2.00

1.00

0.50 0.50

0.20 86 कलहैडी

35

22

1.50

0.50

0.00 1.00

0.20 "

87 भामा

2.00

2.50

38

23

1.00

5.50

0.30

"

गंगई

88

37

0.50

1.50

23

1.00

3.00

0.30

"

89

39

4.00

23

3.00

2.00

9.00

0.30 मनकापुर

11

90

0.00

40

24

1.00

0.50

1.50

0.20 हीरापुर

"

91. करैदी

42

24

3.50

1.50

1.00

1.00

0.20 92 बीकोर

24

0.50

2.00

1.00 0.50

1.50

312.60 102.73

योग .. 547.8

963.13

348.2 करेली शुगर मिल प्रा. लि. , करेली , गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील नरसिंहपुर

क्र. ग्राम का नाम

योग

पिराई क्षेत्र की परिवहन प.ह.

गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र

उत्पादकता कारखाने

न. रोपा

गन्ना

क्रय केन्द्र का नाम

जड़ी

हेतु का साधन

से दूरी

09-10 में 08-09 में

मड़ी 07-08 में

टन प्रति (हेक्टेयर उपलब्ध

में)

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

गन्ना (हे. में)

वर्ष 10-11 में (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 नयाखेडा

44

7

8.00

50.00

26.00

15

3.00

2.00 ट्रक, ट्रेक्टर

2

43

7

2.00

बम्होरी

2.00

10.00

1.00

6.00

17

3

36

8

36.00

21.50

4.50

10.00

15.00 सागोनी खुर्द

4 सागोनी कला 36

3.00

8

12.50 10.00

25.50

10.00 गरगटा

5

38

8.00

1.00

1.50

8

3.50

3.00

"

6 तिदेनी

23

2.00

9

0.50

3.00

0.50

0.50

11

7 नंदवारा

22

16

9.51

5.46

5.00

0.81 15.78

8

20

4.05

17

0.00

4.25

8.30

1.50 नरसिंहपुर

9 देवरी कलॉ

10

18

2.00

13.36

3.24

1.82 18.42

10

42

सिमरिया

29

8.30

3.64 0.00 11.94

0.50 11

18

20.40

5.26

14.00

29.15

54.81

कुकवारा

2.83

0.00

0.00

2.83

0.50 12 डुडवारा

4.00

0.40

0.00

4.40

1.50 13 दुराजपुर

70.89 22.39 224.98

54.50

योग .. 131.70 92

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

नीमच, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. 3566 - भू-अर्जन - 2010-प्र. क्र. 01-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

(1) नीमच

जावद

नयागांव

8.445

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , नीमच.

एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , उप खण्ड, जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1) पन्ना

अजयगढ़

(3) भापतपुर निजी 16.36 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.21 कुल रकबा 16.57

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सब्दुआ

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,

पन्ना.

बांध निर्माण डूब क्षेत्र वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

93 प्र. क्र. 021 - अ-82- वर्ष- 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना

रैपुरा बघवार खुर्द निजी 12.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 कुल रकबा 13.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

खोरा बाँध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 31 - अ-82 -वर्ष 2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना

शाहनगर जुगरवारा निजी 2.95 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.13 कुल रकबा 3.08

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

जुगरवारा बाँध निर्माण डूब क्षेत्र वेस्ट वियर स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

94

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 549-प्र. क्र. 3 -अ- 82-2010-11-6712.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) (2)

(4)

सेमरा

शहडोल

1.469

सोहागपुर

हडही जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2, शहडोल ( म. प्र. )

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल, ( म. प्र. ) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 1526 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची ( कर्ब हेतु पूरक प्रकाशन )

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(1) सतना

0.989

(2) रघुराजनगर

(3) बारीखुर्द

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना, ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

95

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

रीवा, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 2 - प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सीधी

टकटैया

0.07

चुरहट

नहर के निर्माण बाबत्

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 4- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सीधी

0.08

रामनगर

चुरहट

कार्यपालन यंत्री,

नहर के निर्माण बाबत्

लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

96

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

क्र. 6 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) सीधी

0.011

चुरहट

साड़ा

कार्यपालन यंत्री,

नहर के निर्माण बाबत् (शिवराजपुर)

लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

सीधी

नकवेल

0.12

चुरहट

नहर के निर्माण बाबत्

कार्यपालन यंत्री,

लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

97

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 2285 - वाचक- प्र. क्र. 02- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) धार

मनावर

0.826

खुमानपुरा

पूरक

प. ह. न. 15/46

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

(5)

(6)

मनावर. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 ,

औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 147710 मी. से 149255 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2260 - वाचक- प्र. क्र. 03-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1) धार

मनावर

1.544

पिपलटोका पूरक प्रकरण प. ह. न. 16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर .

औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर. डी. 153200 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 की माईनर 1 एवं उसकी सब माईनर के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

98

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1 क्र. 2270 - वाचक- प्र . क्र. 04-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) धार

मनावर

1.424

कोसवाड़ा

पूरक प. ह . न. 17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

औंकारेश्वर परियोजना की कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.

मुख्य नहर की आर. डी. 153261 मी. से 155804 मी . के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2275 -वाचक- प्र. क्र. 05- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) धार

मनावर

लिम्बी

1.091

पूरक प्रकरण प. ह . न. 29/48

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर . डी. 127840 मी . से निकलने वाली डी. व्हाय. 13 एवं उसकी माईनरों के नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

99

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

कुक्षी, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 1929-वाचक - प्र . क्र. अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) धार

3.320 कुक्षी निम्बोल पूरक प्रकरण प. ह . न. 68

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के

(6)

(5)

मनावर . कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30,

औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर . डी. 159250 मी. से निकलने वाली दाहोद डी. एम. 80 की आर. डी. ० से 1090 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1934- वाचक- प्र. क्र. अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4)

(3)

धार

6.908 कुक्षी मसान्या पूरक प्रकरण प. ह. न. 68

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.

औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 17 मलवाडा वितरण नहर की आर. डी. 0 से 440 मी . तक व 156500 से 158200 डी. एम. 78 एवं 79 के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

(1)

(2)

(3)

भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4) मण्डला

0.16 घुघरी सालीवाड़ा मा. प.ह.नं. 60

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्ययांत्रिकीय खण्ड, मण्डला.

समूह नल-जल प्रदाय योजनान्तर्गत इंटेकबेल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 जनवरी 2011

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2008-2009.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील तालुका

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में) (1) (2)

(4) रायसेन

0.324 0.150

(3) ऊंचाखेड़ा

उदयपुरा

1.966 0.315

10 12 16

0.786 0.060

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा ( हेक्टर में)

(5)

(6)

ऊंचाखेड़ा जलाशय की नहर.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, रायसेन.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

101 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

15

0.271 0.090

14

0.076 0.188

17

4.068 0.150

19

0.352 0.030

20

2.258 0.300

2.841

30

0.135

36

0.162 0.030

44

0.038

0.105

0.085

45

0.03

47

0.413

1.485

55/1

0.859 0.105

58/2

2.428 0.48

58/1

1.813 0.54

105

0.777 0.15

103

0.640 0.15

विलंगवा

38

2.719 0.525

42/1

2.152 0.375

44/1

0.437 0.098

44/2

0.251 0.098

46/4

0.498 0.10

0.10

45/1

0.143

45/2

0.077

0.142

0.30

197/1/1 4.855

ऊंचाखेड़ा

200/1

1.319 0.15

200/2

1.214 0.30

200/3/1

2.128 0.283

200/7/1 1.619 0.375

208/1

4.198 0.675

209/2

3.876 0.375

209/1/2 3.475 0.375

233/2/2 1.011 0.188

231

2.113 0.338

227/2/1 0.862 0.125

227/1/1/1 1.416 0.413

43/1

1.643 0.375

सहजपुरी

50

4.407 0.638

51

2.343 0.488

64/1

0.300

1.254

65

3.156 0.142

70/1/1

1.222 0.300

70/1/2

1.227 0.300

70/2/1

0.809 0.300

118/1

0.450

0.894

121/1

2.399 0.450

121/2

2.399 0.450 102

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1 (2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

116/1

1.214 0.180

116/5

0.090

1.214

116/4

1.214 0.300

116/3

0.180

1.214

2.4 0.315

115/3

115/6

0.300

1.619

115/12 1.000 0.262

115/14 0.809 0.300

115/15

0.809 0.090

115/20

0.729 0.090

ऊंचाखेडा

1.485

47

0.135

उंचाखेड़ा

जलाशय की एल . एम. - 1 , नहर

49/1

0.858 0.114

49/2

1.214 0.114

49/3

1.214 0.114

49/4

1.113 0.114

53/1

0.914 0.113

53/2

0.915 0.113

112/2

1.210 0.180

112/4

0.156 0.030

112/3

0.304 0.135

111

0.825 0.139

189/2

1.619 0.230

188/2/1 0.809 0.021

188/2/2 0.809 0.021

187/1

5.407 0.188

187/2

0.809 0.188

184/2

1.667 0.288

209/1/1

0.300

1.683

ऊंचाहेड़ा जलाशय की

आर.एम. - 2 नहर.

209/1/2 3.475 0.300

209/1/3 6.070 0.612

2.719

209/1/4/1

0.317

2.720

209/1/1/4/2

0.317

2.720

209/1/4/3

0.317

209/2

3.876 0.677

41/3/2

4.775 0.270

सहजपुरी

0.880

41/2

0.240

4.970

41/3/3

0.300

41/3/2

4.775 0.300

0.633

37/2

0.180

37/1

0.633 0.018

58/1

2.529 0.300

59

0.360

1.141

60

0.225

0.567 भाग 1 ]

103

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6)

61/1

1.255 0.180

64/2

1.258 0.180

61/3

1.262 0.180

61/4

1.254 0.180

82/1

0.809 0.270

82/2

2.739 0.270

योग .. 23.454

18

0.028 0.028

ऊंचाखेड़ा शासकीय

35

0.134 0.075

34

0.125 0.075

109

1.424 0.012

104

0.089 0.030

32

0.069 0.069

102

0.089 0.003

विलंगवा

36

0.760 0.088

44

0.227 0.090

सहजपुरी

1.007

46

0.413

नोट : - भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. 177- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(1)

(4)

(6)

(5)

ग्राम - नरसला 0.971 हेक्टर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

छिन्दवाड़ा पांढुर्णा

ब. न .- 211 (उक्त भूमि पर आने संभाग - छिन्दवाड़ा,

प.ह.नं. - 01

वाली सम्पतियाँ)

जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र.)

ढोलनखापा जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

रा.नि.मं. -नांदनवाड़ी.

104

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग- पाढुर्णा के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 178 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि में स्थित सम्पत्ति का अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये पूर्व में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित की गई भूमि के भू- भाग में स्थित छूटी हुई संपत्तियों के अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित छूटी हुई संपत्तियों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पांढुर्णा

छिन्दवाड़ा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा (म.प्र. )

ग्राम - चिचोलीबड़ ब. नं.-132 प.ह.नं. - 34 रा.नि.मं. - पांढुर्ना.

खसरा नं. 194/2 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 01.668 हेक्टेयर में अर्जन से छूटे हुये 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

खसरा नं. 194/2 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 01.668 हेक्टेयर में अर्जन से छूटे हुये 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 194/2 में स्थित 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि खसरा नं . 194/2 में स्थित 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

105 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि खसरा नं . 194/2 में स्थित 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उप संभाग - पाढुंर्णा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 179 - भू- अर्जन -2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, एवं आवश्यकता होने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(5)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)

(6) चौरई

छिन्दवाड़ा

0.152 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियाँ)

कार्यपालन यंत्री , कन्हरगांव परियोजना , संभाग - छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र. )

ग्राम - लिखड़ी ब. नं. -258 प.ह.नं. -17 रा.नि.मं. -चौरई .

लिखड़ी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा में ) जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना, संभाग- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

106

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. - 009- अ- 82-वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम- लुहरहाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टेयर .

खसरा

कुल अर्जित रकबा

भूमि नम्बर

का प्रकार

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

0.25

124/1 जुज

निजी भूमि

0.01

125/1 जुज

निजी भूमि

0.11

126 जुज

निजी भूमि

0.03

129/1 जुज

निजी भूमि 131

0.06

निजी भूमि

0.10

132/1 जुज

निजी भूमि

0.02

132/2 जुज

निजी भूमि

0.30

149 जुज

निजी भूमि

0.30

159 जुज

निजी भूमि

0.02

160 जुज

निजी भूमि

0.03

232/1 जुज

निजी भूमि

0.10

232/2 जुज

निजी भूमि

0.05

248/2 जुज

निजी भूमि

0.10

249 जुज

निजी भूमि

0.11

250 जुज

निजी भूमि

0.15

252 जुज

निजी भूमि

0.10

253 जुज

निजी भूमि

0.03

254 जुज

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.12

268/4 जुज

निजी भूमि

0.05

270जुज

निजी भूमि 271

0.02

निजी भूमि

0.05

285 जुज

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि 286 जुज

कुल रकबा निजी भूमि 2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 022 - अ-82- वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- रैपुरा

(ग) ग्राम- बघवार कलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 4.20 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

का प्रकार

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

0.12

1942

निजी भूमि 1943

0.20

निजी भूमि

0.01

1941/1

निजी भूमि

0.01

1941/2

निजी भूमि

0.01

1980/3510

निजी भूमि 2084/3511

0.07

निजी भूमि 1971

0.06

निजी भूमि

0.07

1972

निजी भूमि

0.01

1973

निजी भूमि 1978

0.04

निजी भूमि भाग 1 ]

107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3) 1979

0.08

निजी भूमि 1980

0.01

निजी भूमि 1994

0.03

निजी भूमि 2106

0.04

निजी भूमि 2082

0.05

निजी भूमि

0.06

1981

निजी भूमि 1992

0.01

निजी भूमि 2085

0.01

निजी भूमि 1995

0.06

निजी भूमि 2081

0.04

निजी भूमि 2083

0.03

निजी भूमि 2084

0.01

निजी भूमि 2102

0.12

निजी भूमि 2096

0.02

निजी भूमि 2097

0.10

निजी भूमि 2103

0.04

निजी भूमि 2104

0.15

निजी भूमि 2105

0.06

निजी भूमि 2107

0.15

निजी भूमि 2111

0.04

निजी भूमि 2078

0.03

निजी भूमि 2079

0.01

निजी भूमि

0.10

2080

निजी भूमि 2088

0.11

निजी भूमि 2070

0.10

निजी भूमि 2069

0.03

निजी भूमि 2067

0.01

निजी भूमि 2605

0.07

निजी भूमि 2606

0.07

निजी भूमि 2066

0.10

निजी भूमि 2060

0.06

निजी भूमि 2061

0.01

निजी भूमि 2062

0.06

निजी भूमि 2063

0.07

निजी भूमि 2051

0.13

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

2052

0.06

निजी भूमि

0.02

2055

निजी भूमि 2056

0.06

निजी भूमि

0.08

2630

निजी भूमि

0.03

2053

निजी भूमि

0.03

2054

निजी भूमि 2629

0.03

निजी भूमि 2631

0.01

निजी भूमि

0.02

2666

निजी भूमि

0.10

2649

निजी भूमि 2650

0.12

निजी भूमि 2663

0.02

निजी भूमि

0.06

2664

निजी भूमि

0.06

2665

निजी भूमि

0.02

2679

निजी भूमि

0.09

2680

निजी भूमि

0.02

2681

निजी भूमि

0.01

2709

निजी भूमि

0.10

2682

निजी भूमि 2705

0.05

निजी भूमि 2707

0.01

निजी भूमि

0.06

2708

निजी भूमि 2702

0.01

निजी भूमि

0.07

2703

निजी भूमि

0.02

2704

निजी भूमि

0.01

2661

निजी भूमि

0.11

3316

निजी भूमि

0.13

3317

निजी भूमि

0.06

3318

निजी भूमि

0.06

3330

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 4.20

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

108

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

प्र. क्र. -024- अ- 82-वर्ष- 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- शहपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.04 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 1/1

0.40

निजी भूमि 1/2

0.39

निजी भूमि 2

0.40

निजी भूमि

0.54

3 जुज

निजी भूमि 4

0.76

निजी भूमि

0.35

7 जुज

निजी भूमि

0.80

8 जुज

निजी भूमि 9

0.62

निजी भूमि 10

0.16

निजी भूमि 11

0.77

निजी भूमि 12

0.25

निजी भूमि 13

0.46

निजी भूमि

0.03

14 जुज

निजी भूमि 15

0.13

निजी भूमि 17

0.41

निजी भूमि 18

0.05

निजी भूमि 19

0.36

निजी भूमि 20

0.20

निजी भूमि 21

0.22

निजी भूमि 22

0.60

निजी भूमि 23

0.12

निजी भूमि 25/2

1.04

निजी भूमि 26

0.21

निजी भूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 27

0.26

निजी भूमि 28

0.02

निजी भूमि 29

0.73

निजी भूमि 30

0.82

निजी भूमि 31

0.75

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि 32जुज

0.05

निजी भूमि 33जुज

0.10

निजी भूमि 34 जुज

0.43

निजी भूमि 36 जुज

0.08

निजी भूमि 37 जुज

0.40

निजी भूमि 38 जुज

0.14

निजी भूमि 39 जुज

0.04

42जुज

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि 50 जुज

0.08

51 जुज

निजी भूमि

0.25

52जुज

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि 53जुज

0.05

निजी भूमि 54जुज

0.05

55जुज

निजी भूमि 56

0.03

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि 57 जुज

0.23

निजी भूमि 58 जुज

0.03

निजी भूमि 78 जुज

0.12

निजी भूमि 89 जुज

0.12

निजी भूमि 91/3जुज

0.04

95

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि 96 जुज

0.32

निजी भूमि 99जुज

0.05

100 जुज

निजी भूमि

0.32

निजी भूमि 101 जुज

0.07

निजी भूमि 102 जुज

0.12

निजी भूमि 103 जुज

0.09

118 जुज

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि 131/1 जुज

0.06

निजी भूमि 131/2 जुज भाग 1 ]

109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3)

0.18

132 जुज

निजी भूमि

0.02

139/2 जुज

निजी भूमि

0.06

140/2जुज

निजी भूमि

0.10

141 जुज

निजी भूमि

0.06

150 जुज

निजी भूमि 151

0.05

निजी भूमि

0.03

149/1 जुज

निजी भूमि

0.03

149/2जुज

निजी भूमि

0.07

154/1 जुज

निजी भूमि 154/4 Part

0.03

निजी भूमि

0.07

158 जुज

निजी भूमि

0.23

189/1 जुज

निजी भूमि

0.06

190/1 जुज

निजी भूमि

0.14

200 जुज

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 17.04

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 026- अ- 82-वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- सिलधरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 52.87 हेक्टेयर.

खसरा

कुल अर्जित रकबा

भूमि नम्बर

(हेक्टर में)

का प्रकार

(2)

(1)

(3) 353

0.03

निजी भूमि 354

0.11

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.05

355/1 जुज

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 355/2 जुज

356

0.13

निजी भूमि

0.15

357 जुज

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि 358 जुज

0.31

442

निजी भूमि

0.02

443

निजी भूमि

0.29

444

निजी भूमि 452

0.13

निजी भूमि

0.60

453

निजी भूमि

0.26

454

निजी भूमि

0.65

459

निजी भूमि

0.18

464 जुज

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि 465 जुज

466

0.22

निजी भूमि 467

0.23

निजी भूमि

0.09

468

निजी भूमि

0.20

469

निजी भूमि

0.60

474

निजी भूमि 475

0.36

निजी भूमि

0.12

476

निजी भूमि 477

0.13

निजी भूमि

0.26

478

निजी भूमि

0.06

479

निजी भूमि 480

1.14

निजी भूमि

0.51

481

निजी भूमि

0.45

482

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 673 जुज

0.05

674जुज

निजी भूमि 675/1

0.15

निजी भूमि 675/2

0.14

निजी भूमि

0.14

676

निजी भूमि 677

0.11

निजी भूमि

0.12

678

निजी भूमि

0.13

679

निजी भूमि 110

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3) 680

0.22

निजी भूमि

0.10

681 जुज

निजी भूमि

0.03

682जुज

निजी भूमि

0.45

693जुज

निजी भूमि 694

0.10

निजी भूमि

0.45

695 जुज

निजी भूमि

0.02

696 जुज

निजी भूमि 699

0.29

निजी भूमि

0.17

700

निजी भूमि 701

0.16

निजी भूमि 702

0.02

निजी भूमि 703

0.26

निजी भूमि 704

0.45

निजी भूमि 705

1.11

निजी भूमि 706

0.11

निजी भूमि 707

0.26

निजी भूमि 708

0.26

निजी भूमि 710

0.17

निजी भूमि 711

0.15

निजी भूमि 712

0.29

निजी भूमि 713

0.50

निजी भूमि 714

0.83

निजी भूमि 715

0.24

निजी भूमि 716

6.15

निजी भूमि 717

0.51

निजी भूमि 718

0.33

निजी भूमि 719

0.15

निजी भूमि 720

0.34

निजी भूमि 721

0.34

निजी भूमि 722

0.37

निजी भूमि 723

0.32

निजी भूमि 724/1

0.17

निजी भूमि 724/2

0.16

निजी भूमि 725

0.18

निजी भूमि 726

0.22

निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.24

727

निजी भूमि 728

1.55

निजी भूमि

4.00

729

निजी भूमि

0.20

730

निजी भूमि

1.65

732

निजी भूमि

0.03

733

निजी भूमि 734

0.41

निजी भूमि 735

0.03

निजी भूमि 736

0.36

निजी भूमि 737

0.05

निजी भूमि 738

1.16

निजी भूमि

0.01

739

निजी भूमि

0.36

740

निजी भूमि

0.31

741

निजी भूमि

0.25

742

निजी भूमि

0.47

743

निजी भूमि

0.39

744

निजी भूमि

0.40

745

निजी भूमि 746

0.35

निजी भूमि

0.21

747

निजी भूमि 748

0.17

निजी भूमि 749

0.13

निजी भूमि 750

0.13

निजी भूमि

0.29

751

निजी भूमि 752

0.59

निजी भूमि 753

0.52

निजी भूमि 754

0.11

निजी भूमि 755

0.28

निजी भूमि

0.07

756

निजी भूमि 757

0.29

निजी भूमि 758

0.26

निजी भूमि 759

0.50

निजी भूमि 760

0.93

निजी भूमि 761

0.33

निजी भूमि 762

0.34

निजी भूमि भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 763

0.35

निजी भूमि 764/1

0.40

निजी भूमि 764/2

0.17

निजी भूमि 765

0.41

निजी भूमि 766

0.31

निजी भूमि 767

0.29

निजी भूमि 768

0.35

निजी भूमि 769

0.37

निजी भूमि 770

0.31

निजी भूमि 771

0.07

निजी भूमि

0.50

772 जुज

निजी भूमि 773

0.42

निजी भूमि 775/1

0.16

निजी भूमि

0.15

775/2जुज

निजी भूमि

0.36

776 जुज

निजी भूमि

0.28

777 जुज

निजी भूमि 778

0.22

निजी भूमि

0.42

779

निजी भूमि 780

0.22

निजी भूमि 781

0.28

निजी भूमि 782

0.29

निजी भूमि 783

0.41

निजी भूमि 784/1

0.20

निजी भूमि

0.10

784/2 जुज

निजी भूमि

0.26

निजी भूमि 785 जुज

0.28

787 जुज

निजी भूमि

0.10

788 जुज

निजी भूमि

0.08

789 जुज

निजी भूमि 794

0.03

निजी भूमि

0.25

795 जुज

निजी भूमि 796

0.03

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि 798 जुज

0.20

799 जुज

निजी भूमि

0.25

800 जुज

निजी भूमि

0.10

802 जुज

निजी भूमि

111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(2)

(1)

(3)

0.05

805 जुज

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 806 जुज

0.15

808/1 जुज

निजी भूमि 808/2

0.20

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि 809 जुज

0.25

810 जुज

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि 811जुज

0.20

निजी भूमि 812जुज

0.45

निजी भूमि 813 जुज

0.20

814जुज

निजी भूमि

0.25

निजी भूमि 815जुज

0.35

निजी भूमि 827 जुज

कुल रकबा निजी भूमि 52.87

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. - 003- अ- 82- वर्ष- 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- मधपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.34 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

का प्रकार

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3) 08

0.37

निजी भूमि

0.20

12

निजी भूमि 112

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3) 13

0.34

निजी भूमि 14

0.01

निजी भूमि 15

0.87

निजी भूमि 153/325

1.05

निजी भूमि 27

2.55

निजी भूमि 25

0.24

निजी भूमि 26

2.89

निजी भूमि 35

0.03

निजी भूमि 36

0.04

निजी भूमि 35

0.03

निजी भूमि 42

0.45

निजी भूमि 47

0.48

निजी भूमि 50

0.11

निजी भूमि 52

1.11

निजी भूमि 57

0.61

निजी भूमि 56

0.32

निजी भूमि 251

1.47

निजी भूमि 241

0.70

निजी भूमि 242

0.70

निजी भूमि 244

1.04

निजी भूमि 246

0.60

निजी भूमि 247

0.60

निजी भूमि 248

0.34

निजी भूमि 253

0.41

निजी भूमि 249

0.63

निजी भूमि 255

1.25

निजी भूमि 58

0.90

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 20.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भैंसाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र.- 004- अ-82-वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित

[भाग 1 भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

( ग) ग्राम- खजरूट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.48 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 228

0.03

निजी भूमि

0.15

322

निजी भूमि 327

0.23

निजी भूमि

0.04

336

निजी भूमि 337

0.10

निजी भूमि

0.15

338

निजी भूमि 339

0.01

निजी भूमि

0.15

370

निजी भूमि

0.05

371

निजी भूमि

0.15

369

निजी भूमि 368

0.15

निजी भूमि 385

0.15

निजी भूमि

0.18

386

निजी भूमि

0.10

415

निजी भूमि 413

0.26

निजी भूमि 412

0.03

निजी भूमि

0.04

416

निजी भूमि

0.05

414

निजी भूमि 451

0.06

निजी भूमि 452

0.03

निजी भूमि

0.01

470

निजी भूमि 453

0.06

निजी भूमि 468

0.25

निजी भूमि 467

0.03

निजी भूमि भाग 1 ]

113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3) 466

0.02

निजी भूमि 465

0.25

निजी भूमि

0.20

1187

निजी भूमि 1186

0.14

निजी भूमि 1184

0.01

निजी भूमि 1193

0.15

निजी भूमि 1183

0.01

निजी भूमि 1182

0.01

निजी भूमि 1194

0.05

निजी भूमि 1195

0.10

निजी भूमि 1200

0.08

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.48

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भैंसाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. -007- अ- 82- वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - पन्ना

(ग ) ग्राम- रमखिरया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.21 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

का प्रकार (1)

(2)

(3) 8

0.28

निजी भूमि 12

0.22

निजी भूमि 13

0.10

निजी भूमि 34

0.05

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.13

97

निजी भूमि

0.01

14

निजी भूमि 15

0.06

निजी भूमि 19

0.03

निजी भूमि

0.10

264

निजी भूमि

0.01

16

निजी भूमि 95

0.12

निजी भूमि 17/1

0.14

निजी भूमि 284/1

0.08

निजी भूमि

0.17

17/2

निजी भूमि 284/2

0.10

निजी भूमि 106

0.12

निजी भूमि 101

0.01

निजी भूमि 102

0.05

निजी भूमि

0.06

103

निजी भूमि

0.15

284/4

निजी भूमि 285

0.01

निजी भूमि

0.02

93

निजी भूमि 232

0.02

निजी भूमि 233

0.02

निजी भूमि 90

0.30

निजी भूमि

0.12

268

निजी भूमि 261

0.03

निजी भूमि

0.12

257

निजी भूमि 267/1

0.06

निजी भूमि 267/2

0.07

निजी भूमि

0.06

267/3

निजी भूमि

0.07

244

निजी भूमि

0.02

283

निजी भूमि 284/3

0.03

निजी भूमि 234

0.14

निजी भूमि

0.05

231

निजी भूमि 221

0.02

निजी भूमि 222

0.16

निजी भूमि 362

0.12

निजी भूमि 114

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3) 219

0.03

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.86

409

निजी भूमि

निजी भूमि

218

0.06

0.34

410

निजी भूमि

215

0.03

निजी भूमि

0.02

411

निजी भूमि

334

0.04

निजी भूमि

0.35

413

निजी भूमि

213

0.04

निजी भूमि

0.12

414

निजी भूमि

निजी भूमि

336

0.01

415

0.46

निजी भूमि

335

0.05

निजी भूमि

0.40

416

निजी भूमि

निजी भूमि

1/1

0.38

0.40

417/1

निजी भूमि

निजी भूमि

51/1

0.14

0.40

417/2

निजी भूमि

निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि 4.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रमखिरिया तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र.- 014-अ-82-वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम- ऊंचा

लगभग क्षेत्रफल- 18.87 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा

कुल अर्जित रकबा

भूमि नम्बर

का प्रकार

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(3) 406

0.43

423

0.33

निजी भूमि 460

0.94

निजी भूमि 424/1

0.71

निजी भूमि 424/2

0.71

निजी भूमि 425

0.09

निजी भूमि 426/1

0.38

निजी भूमि 426/2

0.39

निजी भूमि

0.04

429

निजी भूमि

0.10

430

निजी भूमि

0.06

579

निजी भूमि

0.27

431

निजी भूमि 432

0.02

निजी भूमि 433

0.55

निजी भूमि 437

0.05

निजी भूमि 441

0.02

निजी भूमि 438

0.20

निजी भूमि

0.09

439

निजी भूमि

0.20

440

निजी भूमि

0.02

442

निजी भूमि

0.54

443

निजी भूमि

निजी भूमि

422

0.05

0.08

445

निजी भूमि

निजी भूमि

407

0.43

0.15

444

निजी भूमि

निजी भूमि

421

0.02

0.12

446

निजी भूमि

निजी भूमि

408

0.92

449

0.38

निजी भूमि

निजी भूमि

419

0.09

453

0.54

निजी भूमि

निजी भूमि

454

0.39

निजी भूमि भाग 1 ]

115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

(3) 455

0.11

निजी भूमि 457

1.28

निजी भूमि 458

0.83

निजी भूमि 459

0.45

निजी भूमि

0.05

541

निजी भूमि 542

0.20

निजी भूमि 461

0.34

निजी भूमि 462

0.25

निजी भूमि 463

0.56

निजी भूमि 540

0.12

निजी भूमि 581

0.45

निजी भूमि

0.35

594

निजी भूमि 608

0.17

निजी भूमि 610

0.49

निजी भूमि 624

0.22

निजी भूमि

0.03

625

निजी भूमि

0.24

651

निजी भूमि 409/2002

0.07

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 18.87

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नांदन तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 015 -अ- 82- वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-रैगुवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.91 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3) 02

0.85

निजी भूमि

2.00

03

निजी भूमि 04

2.26

निजी भूमि

1.50

06

निजी भूमि

1.50

07

निजी भूमि

2.00

08

निजी भूमि

1.50

09

निजी भूमि

1.00

10

निजी भूमि 12

0.10

निजी भूमि

1.20

13

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 13.91

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 021 - अ- 82- वर्ष- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- रैपुरा

(ग) ग्राम- बघवार खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.60 हेक्टेयर .

कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार

(हेक्टर में)

खसरा नम्बर

(2)

(3) (1)

1.60

529

निजी भूमि

1.00

530

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.60

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

116

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

प्र. क्र. - 022- अ-82- वर्ष- 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- रैपुरा

(ग ) ग्राम- बघवारकलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर.

भूमि खसरा नम्बर

का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3) 994

0.04

निजी भूमि 997

0.07

निजी भूमि 998

0.09

निजी भूमि 1001

0.01

निजी भूमि 1002

0.01

निजी भूमि 1003

0.01

निजी भूमि 1005

0.01

निजी भूमि

0.08

1007

निजी भूमि 1008

0.10

निजी भूमि 995

0.02

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.44

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 025 - अ- 82- वर्ष- 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- जरूआखेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.56 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

145

0.91

निजी भूमि 167

0.24

निजी भूमि

0.25

175

निजी भूमि 176

0.03

निजी भूमि 177

0.22

निजी भूमि

0.13

178

निजी भूमि 179

0.14

निजी भूमि 180

0.36

निजी भूमि

0.39

181

निजी भूमि

0.20

182

निजी भूमि

0.08

183

निजी भूमि 185

0.45

निजी भूमि

0.16

186

निजी भूमि 187

0.76

निजी भूमि 188

0.94

निजी भूमि

1.03

189

निजी भूमि

0.67

191

निजी भूमि 192

0.79

निजी भूमि

0.19

193

निजी भूमि

0.25

194

निजी भूमि

0.28

195

निजी भूमि

0.15

196

निजी भूमि 197

0.09

निजी भूमि

1.35

198

निजी भूमि

0.07

199

निजी भूमि 200

1.19

निजी भूमि 215

0.10

निजी भूमि 196/223

0.14

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 11.56

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. 10801 - भू-अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- हर्रई

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम - बसुरियाकलॉ, प. ह.नं. - 21 , ब.नं.- 53 रा. नि. मंडल- हर्रई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.465 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

375/3

0.098

376/4

0.075

376/3

0.113

364/3

0.022

364/2

0.157

योग : 0.465

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

क्र. 10802 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- हर्रई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बसुरियाखुर्द, प. ह. नं. - 25, ब. नं.- 52, रा. नि. मंडल- हर्रई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-5.679 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

105

0.112

106/1

0.136

142/2

0.090

106/2

0.063

109/2

0.135

0.068

0.068

111/2

113

0.158

0.105

117/2

0.090

117/7

121/1

0.089

0.089

121/2

124

0.338

211

0.060

0.270

207/1 , 207/2

0.045

91/1 , 91/2

0.045

143/1 118

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

(2) (1)

0.113 149/2

0.010 149/5 , 149/6

0.030 149/7, 149/8

0.045 149/9 , 149/10

0.195 149/11 , 149/12

204

0.022 91/4

0.042 202/7

0.090

0.135 222/4

0.063 223/2

0.135 224

0.202 226

0.045 225

0.022 233/1

0.105 233/2

0.090 233/3

0.101 233/4

0.120 237

0.135 240

0.370 243

0.135 247

0.165 250/1

0.010 250/2

0.075 250/3

0.045 250/4

0.135 251

0.180 143/3

0.112 147/1

0.080 147/2

0.180 145

0.089 146

0.195 91/3

0.247

योग : 05.679

[ भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग - छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. 605 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-उपरवार

(घ) रकबा .- 0.088 हेक्टर

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.008

177/2

178

0.036 भाग 1 ]

119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2011

(1)

(2)

197

0.012

192/4

0.008

203

0.008

204

0.008

205/3

0.008

कुल योग : 0.088

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सड़क निर्माण एन.आर. बाय. योजनांतर्गत.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. 3555 - भू- अर्जन -2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- पटेल नाका ( डूब क्षेत्र )

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 1.00 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1

0.15

7

0.25

33

0.32

78

0.06

79

0.22

योग : 1.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - पटेल नाका ( डूब क्षेत्र ) निर्माण होने से ग्राम पटेल नाका का कुल रकबा निजी भूमि 1.00 हेक्टर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 77-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- थांदला

(ग) ग्राम का नाम- रोजिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.11

78 पे.

86/3

0.02

0.01

88

0.12

89

80

0.18

93/1 पे

0.08

93/164/1

0.10

0.04

119

0.04

118

135

0.06

136

0.16 योग : 0.92

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम रोजिया में खटावला तालाब कि नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.

नोटः- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय झाबुआ में किया जा सकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं.01 झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मनावर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 2255 -वाचक- प्र. क्र. 1-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

(ग) ग्राम-कवठी ( पूरक प्रकरण )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.745 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

10

0.200

35/1

0.090

35/2

0.080

35/3

0.080

35/4

0.050

35/5

0.040

37/2

0.405

29

0.385

18

0.280

136/1/3/1

0.220

86/2

0.260

0.085

273/2/2 , 274/2/2

255/7/2 , 271/1

क

0.145

271/2/1/1

240/1/1/1

0.220

85/1/1

0.205 योग : 2.745

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय . 16 एवं डी. एम. 73 की माईनरों के निर्माण हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2280 - वाचक- प्र. क्र.-2- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- बाकानेर ( पूरक प्रकरण)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

सर्वे नं.

निजी

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.200

89/1/1/1

योग : 0.200

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 122.083 मी. से निकलने वाली डी. एम 62 नहर का ( पूरक) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2265 -वाचक- प्र. क्र. 4- अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-मनावर

( ग ) ग्राम- धनखेडी ( पूरक प्रकरण )

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.510 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

113/1 क/1

0.345

12/2|

4 29/1

25

0.100

12/1 1 27, 28

17/1/3

0.045

17/17

0.020 योग 0.510

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 114940 मी. से 117375 मी. तक की मुख्य नहर एवं 115520 मी. से 115660 मी. की मुख्य नहर का ( पूरक ) एवं डी. व्हाय. 11 एवं उसकी वितरण शाखाऐं के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 18914- भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में

121 वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील-खिलचीपुर

(ग) ग्राम- कुम्हारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.158 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

5/7/1

0.130

0.130

5/7/2

5/7/3

0.130

0.067

99/19/1

99/19/2

0.110

0.067

99/19/3

0.067

99/19/4

22

0.024

23

0.056

0.024

48

50

0.135

0.202

99/45

56/2/5

0.085

59

0.182

65

0.165

74

0.129

0.216

99/3

99/4

0.036

102/1

0.203

कुल योग : 2.158

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डेंडी तालाब के दॉयी नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्र. 18917- भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - खिलचीपुर

(ग ) ग्राम-गोरधनपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.070 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

28/1

0.036

34/2

0.036

63/13/1

2.010

63/17/1/1

0.036

63/17/1/2

1.320

63/23

0.065

63/24

0.101

0.900

63/25

63/26

0.565

107/64/1

0.378

65/2/1

0.234

107/64/2

0.378

63/29

0.376

68/63

0.465

65/1

0.702

65/2/2

0.234

65/2/3

0.234

63/32

0.546

66

0.454

कुल योग : 9.070

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरदाखुर्द तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिलचीपुर जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 18921 - भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील-खिलचीपुर

(ग) ग्राम- भोजपुर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 12.684 हेक्टेयर .

खसरा

क्षेत्रफल

नं.

(हेक्टर में )

(1)

(2)

54

0.141

56

0.200

55

0.036

57

0.187

53

1.903

1044

0.555

52

1.024

51

0.666

25

0.610

48

0.044

49

1.088

547

0.340

0.046

542

1050

0.301

546

0.256

548

1.822

549

1.878

550

0.373

559

0.985

558

0.163

543

0.016

540

0.001

551

0.049

कुल योग : 12.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - जबलपुर- जयपुर मार्ग पर बार्डर चैकपोस्ट निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 January 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-01-14.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-01-14.02.Ordinary.