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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 21 January 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
03
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-01-21.03.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ज्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011- माघ 1 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 38-2010 - इक्कीस - ब( एक) .- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4 ) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिये राज्य के प्रत्येक सेशन खण्ड में, सेशन न्यायालय को, बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है .

123

F. No. 17 (E) 38-2010 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Commissions for Protection of Child Rights Act , 2005 (No. 4 of 2006) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Children's Court for the purpose of provid- ing speedy trial of offences against Children or of Vio- lation of Child Rights .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 124

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 52-2005- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुभाष काकडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं रजिस्ट्रार जनरल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. एफ. 15-44-2005- दस -2 .- राज्य शासन, एतद्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 यथा- संशोधित 2006 की धारा 4 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, सुश्री मंजुला श्रीवास्तव को जिला कटनी के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी शर्मा, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-26-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकलॉ, जिला शाजापुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है :-

कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकलां

1. श्री रूपसिंहजी सोनगरा निवासी , गुराडिया अध्यक्ष (नामनिर्दिष्ट).

2. श्री राजेश कुमार गुप्ता ( पूर्व निर्वाचित ) व्यापारी प्रतिनिधि 3. श्री मोहनलाल दांगी ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 4. श्री गिरिराजजी पाटीदार ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 5. श्री शिवनारायण जी जाटव ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य

कृषक सदस्य 6. श्रीमती सजनबाई ( पूर्व निर्वाचित )

कृषक सदस्य 7. श्री मोहनलाल जी मोदी निवासी सोयतकलॉ ( नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 8. श्री सुरेशचंद्र शर्मा, निवासी सोयतकलॉ (नामनिर्दिष्ट)

कृषक सदस्य 9. श्रीमती नंदकुंवर सौनगरा निवासी सोयतकलॉ (नामनिर्दिष्ट ) .

कृषक सदस्य 10. श्री गोकुलसिंह सिसौदिया, निवासी कंवराखेडी ( नामनिर्दिष्ट ) .

11. श्री जवारीलाल दांगी , निवासी कंवराखेडी कृषक सदस्य (नामनिर्दिष्ट) .

कृषक सदस्य 12. श्रीमती भेरीबाई मैघवाल , निवासी सोयतकलॉ ( नामनिर्दिष्ट) .

(पदेन सदस्य) 13. राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो . (विधान सभा क्षेत्र सोयतकलां, जिला शाजापुर ) .

(पदेन सदस्य) 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.

(पदेन सदस्य) 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी

16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.

17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष ( पदेन सदस्य)

(पदेन सदस्य) 18 . जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष

(पदेन सदस्य) 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भाग 1 ]

125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-26-2010- चौदह 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 7th January 2011

No. D - 15-26-2010 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred under sub- section ( 2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti , Soytkalan , District Shajapur till constitution of the committee through election : - Krishi Upaj Mandi Samiti , Soytkalan 1. Shri Roop Singh Ji Songra Chairman (Nominated) .

Traders Representative 2. Shri Rajesh Kumar Gupta , (Previously elected) .

Farmer Representative 3. Shri Mohanlal Dangi , (Previously elected) .

Farmer Representative 4. Shri Giriraj ji Patidar (Previously elected)

Farmer Representative 5. Shri Shiv Narayan ji Jatav (Previously elected) .

Farmer Representative 6. Smt . Sajanbai (Previously elected) .

Farmer Representative 7. Shri Mohanlal ji Modi (Nominated) Res . Soytkalan .

Farmer Representative 8. Shri Suresh Chander Sharma (Nominated) Res . Soytkalan.

Farmer Representative 9. Shri Nandkunwar Songra Res . Soytkalan (Nominated)

Farmer Representative 10. Shri Gokul Singh Sisodia , Res . Kanwarakhedi ( Nominated) .

Farmer Representative 11. Shri Jawarilal Dangi , Res . Kanwarakhedi ( Nominated ).

Farmer Representative 12. Smt. Bheribai Meghwal , Res . Soytkalan (Nominated) .

(Ex- officio Member ) 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district , Shajapur.

(Ex - officio Member) 14.A represetative from Marketing Society.

(Ex-officio Member) 15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department ..

16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti

(Ex - officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank .

(Ex- officio Member) 18. Chairman of District Land Development Bank..

(Ex-officio Member) 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-28-2006-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित मंडी समितियों के मंडी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मंडी फीस अधिरोपित करती है :-

जिला क्रमांक मंडी समिति का नाम

(3) (1)

(2)

1

धार राजगढ़

2

सिंगरौली

सिंगरौली

रीवा 3

बैकुण्ठपुर

(2 ) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक -1 में विनिर्दिष्ट मंडी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मंडी फीस प्रत्येक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है.

(3) यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

पृ. क्र. डी- 15-28-2006-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

126

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

Bhopal , the 7th January 2011

No. D- 15-28-2006 - XIV- 73.-In exercise of the powers conferred under sub -section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees :-

S. No.

District Name of the market committee (2)

(3) (1)

Dhar

Rajgarh

Singrauli Singrauli

1 2 3

Rewa Baikunthpur

(2) Notwithstanding what is stated in para ( 1 ) the levy of market fee in the case of only oranges & bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupees of the price .

(3) This Notification shall come into force with effect from the date of publication in the " Madhya Pradesh Gazette" .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 18069 - एस.सी.दो-2010 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक-4 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एम . बी. ओझा, कलेक्टर जिला राजगढ़ वर्ष 2011 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

दिनांक

क्रमांक

दिन (वार)

(1) (2)

(3)

त्यौहार का नाम (4) 1 11 मार्च 2011 शुक्रवार उर्स बाबा बदखशानी 2 24 मार्च 2011 शुरुवार रंगपंचमी

3 27 अक्टूबर 2011 गुरुवार दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन/बलि पूजा अन्नकूट.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शाजापुर , दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 741 -लायसेंस -2010.- प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के पत्र दिनांक 15 फरवरी 2008 द्वारा मुंबई मनमाड बिजवासन पाईप लाईन एस. व्ही . स्टेशन 32 ग्राम पांचारूण्डी तहसील आगर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था. आवेदन की जांच पुलिस अधीक्षक, शाजापुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , आगर से अभिमत चाहा गया.

( 2 ) पुलिस अधीक्षक, शाजापुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आगर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पांचारूण्डी तहसील आगर के एस. व्ही स्टेशन 32 का सर्वे क्र. 388 रकबा 0-15 है . एवं सर्वे क्र. 390 रकबा 0-10 है. कुल रकबा 0-25 हैक्टेयर को शासकीय गुप्त अधिनियम , 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( ग ) व ( घ ) में दिये प्रावधान के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश रायसेन, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 132 - एस.सी. - 2011 .- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, मोहनलाल , कलेक्टर, रायसेन वर्ष 2011 में रायसेन जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

दिन

स.क्र. दिनांक

त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है .

(4) (1) (2) (3)

1 16-3-2011 बुधवार उर्स पीर शाह फतेह उल्लाह साहब रायसेन.

रंगपंचमी

2 24-3-2011 गुरुवार

3 27-10-2011

दीपावली का दूसरा दिन

गुरुवार

मोहनलाल , कलेक्टर .

भाग 1 ]

127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा. 10-11-373.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. सालेचौका जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -

जिला/तहसील

क्र. (1)

(2)

क्रय केन्द्र (3)

1

फैक्ट्री गेट नरसिंहपुर/गाडरवारा

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)

ग्रामों की संख्या (4)

63

4907.86

4907.86

योग 63

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते जब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त.

नर्मदा शुगर नरसिंहपुर क्षेत्र आरक्षण 2010-11

नर्मदा शुगर प्रा. लि. पोड़ार ( सालीचौका ) गन्ना आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2010-11

क्र. गांव

नोरपा ( हेक्टेयर में)

जड़ी ( हेक्टेयर में)

नया प.ह.नं.

(5) (2)

(4)

(1)

(3)

38

151.21

87.01 1 आड़ेगांव

2 ढाना

57

1.22

7.09

3

25.52

82.22

21

डुंगरिया

ढिंगसरा

20

10.13 4

43.34

5

7.70 धनौरा

22

10.33

1.22 6 खैरी

53

4.25

7

37

47.18

29.87 पोड़ार

40

143.57

99.63 8 सहावन

45

9

22.68

20.96 छोटी बाबई

21.87 10 पनागर

39

37.46

12.15 खिरिया

11

23

23.29

12 केशला

45

20.25

13.47 13 मॉरेगांव

47

40.91

34.22

143.57

41

14 खैरूआ

175.16

41

15 आमढाना

20.66

13.57 सांवरी

41

28.76

16

26.73

कुल रकवा ( हेक्टेयर में ) मड़ी ( हेक्टेयर में)

दूरी कि.मी.

संभावित उत्पादन ( टन/ हेक्टेयर में )

(9) (7)

(6)

(8)

50

4.00

32.32

270.54

50

9.00

0.00

8.30

50

8.00

2.43

110.16

55.08

50

11.00

1.62

50

18.63 0.61

11.00

5.47

50

12.00

0.00

3.00

50

2.84

79.89

301.22

50

6.00

58.02

52.14 7.00

50

8.51

7.00

64.19

50

4.86

9.00

3.24

50

38.68 8.00

50

37.56 3.85

82.82 11.00

7.70

50

8.00

353.36

50

34.63

3.00

37.06 2.84

50

4.00

8.30

50

63.79 128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

17 खमरिया

37

35.64

21.47

18

24

पिठवानी

18.83

51

32.60 19

17.82

बेलखेड़ी

20.66

20

36

37.87 जाईखेड़ा

104.69

54.47

21 नांदनैर

34

69.05 22

25

दहलवाड़ा

23

35

41.31 घुटंगो

24

96

87.89

61.46

झांझनखेड़ा

25 ऑमगांव

82.11

97

28.15 26

35

छोटी बनखेड़ी

27

119.48

215.87

33

खुर्शीपार

26.53 पाली खैरी

53

28

5.67 29 चॉदोन

32

30 ज्वारा

32

45.36 31

32

19.04 सुपारी

कामती खैरी

32

123

21.47 33 गरूण

103

62.37 वनबारी

84.85

23

140.94 34

35

21.87 देतपोन

18

सेठान

36

18

14.38 37 देवरी

53

89.10 38

26

41.92 मिढ़वानी

39

17

9.32 झिरिया

40 करहैया

17

10.94

12

41

26.73 रमपुरा

42

54

41.72 पिपरियाखुर्द

28

99.63 43 सासबहू

44

4.46 टेकापार

13

45

17

11.34 उड़नी पिपरिया

46 कोसकरपा

22

20.05 47

45

सालीचौका

73.91

95.78

60.95

43

48 अमाड़ा

49 बारछी

50

18.43

42

36.06 50 पचामा

भटरा

17.21

42

28.35 51

52

29.57

61

इमलिया

53 बारहा

58

4.66

49

89.71 54 बसुरिया

55

10.53 बम्होरी

31

बरहैटा

56

92

4.46 खिरैटी

7

57

0.81

7.70 58 मेहरागांव

3

2

3.65 59 मुँआर

1.62 60

4

निवावर

(6)

(8)

(9) (7)

50

60.75 3.65

5.00

0.00

50

22.07 6.00

3.24

50

55.28 5.00

4.86

62.27

50

6.00

3.75

8.00

185.69 26.53

50

50

134.87 10.00

13.57

52.25

16.00

16.20

83.63

50

26.12

50

15.00

172.23 22.88

167.97 12.00

27.74

50

58.12

7.00

44.15

50

3.85

12.15

368.55 16.00

33.21

50

17.00

0.00

33.62

7.09

50

0.00

8.51

50

16.00

2.84

63.99 15.00

0.00

50

18.63

17.00

19.04 0.00

50

0.00

51.23

50

15.00

25.72

4.05

21.00

3.65

50

113.40

47.39

20.00

50

251.91 26.12

32.00 23.00

2.84

50

7.29

25.31 5.67

50

23.00

5.27

149.45 15.80

50

16.00

44.55

74.93

50

16.00

2.84

30.17

29.00

14.99 0.00

50

5.67

11.34 0.00

50

29.00

0.41

50

19.00

38.48

11.75

0.00

61.97

50

27.00

1.62

18.63

121.50 20.00

2.43

50

19.44

30.00

0.00

50

9.32

4.86

30.00

0.00

12.96

50

1.62

50

20.86 17.00

0.00

0.81

8.00

132.44

50

51.64

6.89

50

167.47 10.73

11.00

50

31.79 3.24

11.00

10.13

11.00

9.32

50

151.98

56.60

52.65 7.09

50

11.00

51.23

50

13.00

18.83

2.43

50

17.00

6.08

1.42

0.00

189.95 12.00

72.70

27.54

50

21.87

50

0.00

21.00

11.34

6.89

50

30.00

2.43

0.00

34.00

0.00

50

0.81

0.00

13.77 43.00

0.00

50

6.08

9.32

50

44.00

5.67

0.00

1.62 0.00

50

43.00

0.00 129 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(6)

(7)

(8)

(9) (1) (2)

(4)

(5)

(3)

3.24

44.00

61 सिरसिरी

0.00

3.24

0.00

50 1

0.81

0.00

0.00

44.00

50 62

1

0.81

संदूक

50

39.00

14.78

0.00

0.00

14.78

6

63 तूमड़ा

4907.86 2910.57

1733.04

480.45

भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 10-11-375.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोड़िया, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -

जिला/तहसील

क्र. (1)

क्रय केन्द्र (3)

ग्रामों की संख्या (4)

(2)

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)

4780.80 1

102

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा

योग 102 4780.80 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

शक्तिशुगर मिल प्रा. लि. कौड़िया गन्ना आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2010-11

संभावित गांव

नोरपा

केन्द्र क्र.

प.ह.नं.

मड़ी

दूरी कि.

जड़ी

मी.

कुल रकबा हेक्टेयर में

उत्पादन टन हेक्टेयर (2)

(3)

(8)

(9)

(6)

(4) (5)

(7)

(10) (1)

50

0

2.2

7.8

9

उद्योग 100

1

चिरहा

5.6

50 परिसर 2 चामचौन

101

15.2

0.4

21.6

11

6

0

13

3

104

6.2

50

4.8

बगदरा

1.4

कौड़िया.

13

11

50 107

4

5.8

5.2

0

घौखेड़ा

11

5

खापा

104

2.6

3.8

1

7.4

50

2.4

10

6

14

19

50

2.6

123

अट्ठाईसा

भैसा

0

50 7

122

41.4

83

10

41.6

2.4

15

खैरी

7.6

0

10

50 8

123

0

7.8

13

50 खकरिया

112

7

0.8

9

17

10

112

7.2

0

0

7.2

50 गूजर खेड़ा

50 11

भटेरा

4.8

15

1.4

1.4

2

111

16

50 108

3.6

15.2

8.8

12 पलोहा

27.6

3.2

14

50 रिछावर

4.4

13

109

14

6.4

0

12

22

109

50 अमोदा

4.8

14

7.2

15

110

1.2

4

18

50

1.2

1.6

टिमरावन

2

13

32.8

16

नरवारा

113

34.8

69.6

50

13

50 13.2

10.4

17

0.2

23.8

114

बिछुआ 130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(3)

(5) (1)

(4)

115

54.8 18

93

कौड़िया

110

19

22.6

22.4 कारजूनगर

20

122

27.6

38.6

सुकरी

21

9.6

4.4

122

इमलिया सूकरी

22

126

26.8

20.8 गुनवे

23

121

68

56 लीलवानी

120

55

24

34 सडूमर

25

126

41.2

27.6 मेहगंवा

37.6 चिरिया

125

61.2

26

115

10.4 27 कोठिया

19.4

0.8 28 सिगौठा

126

3.2

19.2 बरली

95

21.6

29

23

30

92

18 बरेठा

31

92

20.4

12 केकड़ा

5.8 अमई

127

9.4

32

12.2 33

नयागांव

127

25.8

34

128

10.2

25.6

सुपारी

4

129

5.6

35

लाखा

30.6

128

36

34.6

देगुवा

15.6

119

21.2

37 सलैया

22.4

23.2

38 तिगवा

128

128

10.8 39

15.6

दहरा

28

40 रेहली

128

29

25.8

40.2

129

41 ढाड़िया

101.2

42

61.6 बोहानी

131

55

28.6 43

133

बरांझ

44

132

27

14.4 मनकवाड़ा

5.6

133

12

45 गगनवाड़ा

16.4 46

156

18.4

मटवाड़ा

15.8 47

133

23

बम्हौरी

चिरचिरा

130

22.8

16.4 48

17

130

मरका

11.8 49

14.2

14.8

खिरिया

129

50

130

14 51

17

दुधवारा

20.2

30.2

52

156

टेकापार

130

20.4

20.2 53 सुजवारा

54

घाट पिपरिया

7.2

21.2

132

132

कजरोटा

16.6

55

9.6

17

10.8

12.6

56 करैया

17

0

57 पिठैरा

1

12.8

117

58

7.2 घघरौला

10.8

10.4

117

पटना

59

117

लिंगा

60

3.4

1.2

8

6

118

61 मुड़िया

(6)

(7)

(8)

(9) (10)

5

50

3.6

151.4

50

20

1.6

46.6

5.6

71.8

50

6

50

7

0.8

14.8

50

3.2

50.8

8

10

7.4

50

131.4

9

50

2.4

91.4

7

50

14.4

83.2

5

50

12.4

111.2

31

14

50

1.2

50

15

1.2

5.2

50

2

7

42.8

2.4

7

50

43.4

6

50

1.2

33.6

50

3.6

5

18.8

6

2.4

50

40.4

50

0.4

36.2

10

10

50

0

9.6

50

0.4

10

65.6

15

50

2.8

39.6

16

0

50

45.6

10

0

50

26.4

8

2.2

59.2

50

7.4

10

50

73.4

5

50

27.6

190.4

5

13.4

97

50

6

50

5.2

46.6

6

2.4

20

50

50

10

1.8

36.6

50

41.8

7

3

6

3.8

50

43

50

2.2

31

7

10

50

2.6

31.6

10

50

1.2

32.2

10

2

50

52.4

5.4

6

50

46

5

0

50

28.4

27

8

50

0.8

50

0

23.4

16

1

50

0

9

0

50

21

20

21

0

21.2

50

25

0

4.6

50

16

50

14.4

0.4 भाग 1 ]

131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(3) (4)

(1)

(5)

12.2 62 सगौरिया

139

26

63

139

25.6

16.4 कुसमी

54.4

31.8 64

141

डुंगरिया

65

65

137

81.4

ईमझिरी

66

118

56

38 भौरझिर

4.4 67

118

6

घोरपुर

68

93

9.2

4.4 ईमलिया पटलोन

69

152

22.4

16 रेहगवां

70

57.2 कान्हरगांव

66

10.8

71

दिघौरी

67

24.2

9.2

6

52.2

59.2 72 थलवांडा

41.2 73

45

65

मेहगंवा खुर्द

58.8 74

65

74.6

मेहगंवा कला

45.6

77

75

68.8

दहलवाड़ा

76

30.8

68

40.2

खैरी सुदरास

77

16.8

94

35.4

जमाड़ा

78

95

18.2

12 भभूतखेड़ा

17.6 79 बरेली कठौटीया 95

24.2

23.6 80

30

कठौटीया बरेली 95

81

18.4

14.4 पिपरिया ईमलिया 60

12.4 82

20.2

सीरेगांव

60

83

15.2

32

भुमका कठौटीया 60

22

41.4

84 ईमलिया पिपरिया 60

85

60

5.4

4.8 घुरसुरी

86

14.8 गोलगांवकला 61

21.8

87

11

3.2

61

उकासघाट

36.4

28 88

61

बगलई

11.6 मऊ

89

61

27

8.8

73

90

8

तेंदुखेड़ा

91

73

3.8

3 घघरौला

47.8

75

38.8 92 सुखाखैरी

17.2

78

26.4

93 चारगांव कला

38

64.8

94

80

आड़ेगांव

95

87.8

66.8

81

सिंगपुर छोटा

96

9.2

81

पोआरिया

5.6

5.6 97

11

इकलोनी सिंगपुर 81

0.8

0.4

55

98 महलवाड़ा

57

11.2 ढाना

10

99

2.6 100 चीचली

76

4

कौठिया

115

15

101

6.8 102

52.6

36.8

99

गाडरवाड़ा

2007 कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) 2832.6

(7)

(8)

(10) (6)

(9)

1

50

19

39.2

50

16

1.4

43.4

17

50

86.2

0

16

50

156

9.6

50

20

2

96

50

15

0.8

11.2

50

0.4

14

11

5

20

50

43.4

50

13

1.4

69.4

12

4.4

50

37.8

18

50

19.2

130.6

15

50

86.4

0.2

16

50

6

139.4

6

50

120.4

18

50

6

77

15

15

50

55

2.8

50

17

1.6

31.8

50

50.6

14

8.8

50

55.2

1.6

7

7

50

0

32.8

50

2.4

35

10

10

50

48.4

1.2

63.6

11

0.2

50

0

15

50

10.2

50

7.2

43.8

14

0

50

14.2

24

20

50

0.8

65.2

19

50

44.6

6

17

50

0.2

27

10

21

50

3.2

19

50

8.2

94.8

17

50

2.8

46.4

4

103.8

50

1

5

8.6

163.2

50

0

10

50

14.8

17.2

11

0.6

50

12

0

1.2

50

21

1.4

22.6

50

0

15

6.6

50

22.6

14

50

0.8

7

50

1.6

91

4780.80

319 132

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. भूमि संपादन- 2010-8492.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(3)

(2)

(1)

(4) उज्जैन उज्जैन गोयलाखुर्द

0.711 1.147 1.858

मालनवासा योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन. प्राधिकरण की योजना पी 8/90 ( त्रिवेणी विहार योजना ) क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन - 2010-8493 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) उज्जैन उज्जैन

0.836 1.159 0.020 2.015

गोयलाखुर्द मालनवासा निर्मित योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन.

प्राधिकरण की योजना पी 23 क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

133 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. भूमि संपादन- 2010-8496.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(2)

(3)

(4)

(6) (1) उज्जैन उज्जैन

(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन .

(क्षिप्रा विहार योजना )

प्राधिकरण की योजना पी 1/87 योजना क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.

0.928 0.050 6.820 1.408 0.020 9.226

नागझिरी निर्मित मालनवासा शकरवासा निर्मित योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 05-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

(हैक्टर में)

(2)

(4)

(3) मडोर

नरवर

0.01

(1) शिवपुरी

0.02

0.01

(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म . प्र.

424 426 427 584

(5) 0.04

(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(7) (1)

(3)

(4)

(5)

(6)

मडोर

(2) नरवर

668

0.03

शिवपुरी

0.20

671

676

0.06

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

680

0.04

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

688

0.12

690

0.27

691

0.05

692

0.01

693

0.33

0.01

694

701

0.05

702

0.04

703

0.01

711

0.04

728

0.01

0.06

733

735/1

0.12

735/2

0.10

0.09

736

0.01

738

739

0.01

741

0.02

0.28

742

0.07

743

745

0.02

746

0.02

0.02

751

752

0.09

753

0.06

757

0.02

0.02

778

0.09

779

797

0.02 135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

भाग 1 ]

(7) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

मडोर 798

0.09

नरवर

शिवपुरी

0.08

799

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.02

801

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

0.27

802

0.24

811/1

811/5

0.17

811/6/1

0.09

0.11

811/6/2

0.01

816/1

818

0.27

0.27

819

834

0.22

0.06

839

0.08

840

0.09

863

876/4

0.04

884

0.11

0.02

885

886

0.09

887

0.10

0.05

889

0.06

890

891

0.06

892

0.09

893

0.02

0.05

894

895

0.03

0.02

929

931

0.01

932

0.09

933

0.14

950

0.07

951

0.04 136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(3)

(4)

(7) (2)

(5)

(6)

952

0.01

नरवर

मडोर

शिवपुरी

0.02

959

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

960

0.04

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

961

0.04

0.03

967

0.05

972

0.02

984

0.04

985

0.04

986

987

0.03

1258

0.07

0.01

1311

0.06

1313

1323

0.02

1324

0.11

1325

0.10

1326

0.17

1335

0.14

6.63

योग .

नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 06-10-11-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

(7) (2)

(3)

(4)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (5)

(6)

(1)

0.30

नरवर

टकांकला 122

शिवपुरी

124

0.07

155/1

0.03

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.

159

0.05

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

137 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(7) (1) (2)

(4)

(5)

(6)

(3)

160

0.11

नरवर

टकांकला

शिवपुरी

161

0.48

162

0.05

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.41

163

164

0.09

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

0.30

165

166

0.10

167

0.08

0.26

169

170

0.01

0.10

171

172

0.05

0.05

174

175/1

0.05

175/2

175/3

176

0.03

177

0.02

0.03

186

0.06

187

188

0.03

0.04

189

0.10

190

0.05

191

201

0.10

205

0.05

206

0.05

207

0.01

242

0.02

0.05

249/1

0.50

257/1

257/2

0.01

258

0.12

0.03

262

0.35

263

264

0.25

0.01

265

0.20

267

268

0.05

0.03

269

271

0.02

0.08

294

0.01

295

0.07

298

303

0.08

304

0.03

0.10

305 [भाग 1 138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(7) (3)

(4)

(5)

(1)

(6)

306

0.10

नरवर

टकांकला

शिवपुरी

307

0.03

308

0.04

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.07

330

0.03

331

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

332

0.03

333

0.11

339

0.35

340

0.06

341

0.07

343

0.05

344

0.03

0.10

396

401

0.13

402

0.25

0.35

403

404

0.10

405

0.03

406

0.07

407

0.10

0.10

408/1

410

0.40

411

0.10

412

0.55

413

0.12

414

0.03

415

0.02

0.03

मिन 435

मिन 436

0.30

437

0.10

0.05

438/1 , 438/2

0.68

मिन 442

443

0.05

447

0.14

0.02

448

581

0.12

10.08

योग ..

नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू- भू- अर्जन - 15-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , 139 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

खसरा

तहसील/

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ ग्राम

नम्बर

तालुक

(हैक्टर में)

(7) (1) (2)

(5)

(6)

(3)

(4)

5

नरवर

0.01

सहदोरा

शिवपुरी

0.02

8

0.02

10

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.02

11

14

0.03

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

15

0.09

16

0.06

17

0.02

30

0.06

32

0.05

33

0.03

0.07

34

37

0.02

38

0.06

57

0.05

59

0.07

0.08

60

71

0.02

72

0.03

0.05

73

74

0.05

0.03

94

95

0.05

0.10

96

0.05

97

100

0.01

0.02

101

104

0.03

105

0.03

138

0.03

0.15

140 140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(7) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

(1)

0.01

नरवर

सहदोरा 142

शिवपुरी

0.04

143

144

0.06

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.03

145

159

0.02

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

0.01

161

0.15

162

0.24

163

0.17

164

198

0.06

0.09

199

200

0.03

203

0.03

0.05

204

232

0.01

0.15

236

237

0.02

0.21

238

0.10

243

0.11

245

0.24

281

0.12

282

0.18

286

0.14

287

288

0.03

387

0.02

437/1

0.07

0.04

437/2

437/3

0.04

0.06

545

546

0.04

0.03

547

560

0.08

561

0.02

0.02

562

563

0.01

567

0.13

569

0.12

0.25

571

572

0.21 141 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1)

नरवर

सहदोरा

0.18

638

शिवपुरी

639

0.01

640

0.10

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.15

661

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

662

0.05

0.03

666

667

0.03

669

0.01

0.01

670

682

0.03

0.15

685

0.02

686

0.08

687

717

0.08

0.04

718

0.20

719

720

0.07

721

0.06

722

0.08

730

0.20

731

0.12

732

0.18

757

0.03

0.03

796

0.17

798

0.09

799

800

0.08

803

0.18

0.08

809

810

0.04

813

0.08

0.05

826

0.18

893

896

0.03

898

0.02

899

0.02

0.04

900 142

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

936

0.01

नरवर

सहदोरा

शिवपुरी

0.08

946

0.03

948

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र .

950

0.34

951

0.22

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

0.12

952

0.20

953

954

0.05

955

0.34

0.13

956

958

0.56

961

0.21

0.05

971

972

0.16

0.05

973

1010

0.05

1011

0.16

1012

0.10

1018

0.01

1020

0.01

0.07

1021

1022

0.25

1027

0.02

1028

0.08

1029

0.34

0.24

1030

1034

0.01

1035

0.02

1037

0.01

1038

0.01

1048/2

0.09

1051

0.25

1063

0.18

1064

0.01

1065

0.05

1076

0.17

1102

0.21

1105

0.10 143 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

(7) नरवर

सहदोरा 1106

0.01

शिवपुरी

1107

0.02

1119

0.01

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र .

1121

0.07

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

1122

0.10

0.12

1123

1124

0.11

1164

0.03

1165

0.01

1166

0.12

1167

0.01

0.01

1177

0.06

1181

0.03

1182

0.13

1183

1185

0.16

0.08

1189

1190

0.02

0.05

1192

0.04

1194

1195

0.07

1196

0.03

1197

0.04

0.01

1203

1206

0.05

1208

0.16

1209

0.09

1210/1

0.17

1210/2

0.12

1211

0.12

1215

0.09

1216

0.20

1217

0.02

1218

0.05

1219

0.04

15.29

योग ..

नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 16-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

खसरा

लगभग

वर्णन जिला तहसील/

नगर/ ग्राम

क्षेत्रफल

नम्बर

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तालुक

(हैक्टर में)

(1) (2)

(7) (3)

(4)

(5)

(6)

4 एल माईनर

0.08

नरवर

लमकना II 109

शिवपुरी

0.09

110

0.02

111

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.

112

0.03

0.04

910

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

912

0.05

0.03

913

0.22

914

0.08

918

0.24

919

0.02

920

0.04

1009

1010

0.09

0.03

1011

1012/2

0.10

0.07

1013

1014

0.03

0.01

1018

0.03

1019

1020/1

0.17

1020/2

0.01

0.03

1021

0.04

1026

1027

0.07

0.09

1028

1029

0.01 145 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(6)

(1)

(3)

(4)

(7)

(5)

0.05

1077

नरवर

लमकना II

शिवपुरी

1078

0.01

1080

0.13

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.08

1081

1082

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल , 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

1085

0.04

1120

0.09

0.04

1121

0.05

1128

0.18

1129

1130

0.05

1131

0.03

1132

0.03

1134

0.05

0.04

1135

0.08

1136

1137

0.03

1145

0.01

1146

0.03

1147

0.02

0.03

1148

1151

0.02

1152

0.02

1153

0.02

1154

0.02

1191

0.01

0.03

1192

0.12

1193

0.06

1194

1195

0.03

1244

0.13

1245

0.14

0.06

1246

1265

0.07

1266/1

0.09

4आर माईनर

573

0.03

591

0.10

596

0.10

597

0.09 146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.05

598

नरवर

लमकना II

शिवपुरी

599

0.10

613

0.14

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.

615

0.03

616

0.07

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

619

0.10

0.15

620

621

0.04

623

0.05

0.04

624

625

0.03

626

0.04

641

0.12

642

0.11

643

0.03

644

0.03

5 एल माईनर

0.01

255

0.04

256/3

257

0.02

0.02

259

260

0.04

266

0.14

267

0.01

272

0.10

273

0.04

279

0.01

0.14

280

283

0.06

530

0.04

531

0.23

538

0.01

539

0.03

0.10

540

541

0.06

542

0.06

543

0.06

548

0.10

552

0.10 147 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(7) (1) (2)

(6)

(3)

(4)

(5)

0.01

नरवर

लमकना II 568

शिवपुरी

570

0.02

0.04

571

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

572

0.11

573

0.08

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल , 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

5 आर माईनर

382

0.06

401

0.02

402

0.05

403

0.02

404

0.03

405

0.08

406

0.09

407

0.04

414

0.12

415

0.05

416

0.06

417

0.03

437

0.24

0.05

439

440

0.03

442

0.02

443

0.05

444

0.07

445

0.15

0.05

449

450

0.10

6 एल माईनर

0.06

49

50

0.03

51

0.03

52

0.03

55

0.13

59

0.08

0.13

296

298

0.06

299

0.01

301/1

0.15

321/1

0.02

322

0.22

324

0.04

328

0.10

329/1

0.02

329/2

0.02

330

0.10 148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(7)

(6)

नरवर

334

0.05

लमकना II

शिवपुरी

335

0.04

336

0.20

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

337

0.01

338

0.07

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

339

0.02

504

0.01

505

0.03

513

0.04

514

0.04

515

0.01

516

0.05

517

0.05

518

0.03

0.04

519

520

0.13

522

0.14

523/1

0.01

योग .. 10.36

नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन -17-10-11- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा 'अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

(हैक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(7)

(6)

(5)

नरवर

0.15

लमकना I 373/2अ

शिवपुरी

380

0.06

381

0.08

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

382

0.10

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 आर, एवं 3 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

0.12

383

384

0.15

386

0.17

387

0.19 149 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

388

लमकना I

0.09

शिवपुरी

389

0.07

390

0.07

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र .

392

0.11

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 आर, एवं 3 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

400

0.12

401

0.11

496

0.11

502

0.05

503

0.35

504

0.14

505

0.03

507

0.34

558

0.03

561

0.30

564

0.25

565

0.22

566

0.03

567

0.20

568

0.10

573

0.12

0.02

574/1

574/2

0.18

582/1

0.04

582/2

0.90

0.03

595

879

0.12

880

0.12

882

0.01

0.10

883

884

0.10

885

0.24

1071

0.15

0.22

1072

1073

0.23

1074

0.04

0.05

1075

1076

0.02

1089

0.10

0.13

1090

0.27

1091 150

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

लमकना I

शिवपुरी

1092

0.01

1094

0.02

1095

0.08

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

1096

0.40

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

1097

0.12

1247

0.05

1262

0.03

0.23

1264

1265

0.37

1268

0.01

1334

0.01

1335

0.03

1336

0.15

1337

0.05

1339

0.25

1340

0.20

1343/3

0.02

0.40

1360

1361

1.01

1362

0.06

1364

0.03

3 आर माईनर

709

0.02

710

0.02

735

0.04

738

0.03

739

0.02

740

0.06

741

0.06

742

0.01

747

0.05

748

0.04

749

0.03

752

0.02

753

0.04

754/2

0.02

758

0.02

759

0.07

0.02

760

762

0.04 भाग 1 ]

151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

लमकना I 763

0.04

शिवपुरी

764

0.03

0.02

767

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.04

768

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

769

0.04

770

0.01

1303

0.06

1305

0.12

1313

0.11

0.02

1314

1315

0.11

1317

0.01

0.25

1318

1323

0.04

1324

0.05

1325/1

004

1325/2

0.09

1326

0.12

1327

0.09

3 एल. माईनर

0.04

951

952

0.06

953

0.02

954

0.04

955

0.02

956

0.01

0.05

957

978

0.01

0.04

979

0.04

980

0.02

981

982

0.01

983/1

0.09

983/2

0.01

0.01

984

985

0.02

986

0.01

987

0.02

0.08

988 152

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(7)

(6)

(5)

नरवर

लमकना I 991

0.04

शिवपुरी

0.02

992

993

0.04

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

994

0.04

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

1001

0.02

1223

0.02

1224

0.05

1225

0.01

1226

0.04

1227

0.10

1228

0.05

1233

0.06

1234

0.01

1235

0.10

0.04

1236

1237

0.12

1349

0.20

1352

0.01

0.08

1353

1354

0.11

14.12

योग ..

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र.- 18 - भू- अर्जन- 10-11- ए-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील/

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

खसरा

लगभग

नगर/ ग्राम

नम्बर

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल

तालुक

(हैक्टर में)

(2)

(3)

(7) (4)

(6)

(1)

(5)

नरवर

करही 787

0.08

शिवपुरी

788

0.07

0.13

793

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.07

794

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

153 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(7) (3)

(4)

(5)

(6)

नरवर

826

करही

0.01

शिवपुरी

1673

0.02

1674

0.01

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

1676

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

1678

0.02

0.02

1689

1690

0.08

1698

0.30

1700

0.15

0.20

1701

1702

0.03

1706

0.14

1707/1

0.08

1707/2

0.08

1707/3

0.06

1707/4

0.02

1708

0.10

1709

0.14

0.20

1711

0.12

1713

1715

0.09

1834

0.01

1946

0.01

2021

0.07

0.08

2122

2090

0.02

2091

0.03

2118

0.03

2119

0.02

2146

0.05

2235

0.01

2236

0.03

2237

0.05

0.07

2239/1

2239/2

0.02

2240

0.10

2248

0.01

2254

0.04

2255

0.03

2256

0.03 154

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

2257

0.02

(3) करही

शिवपुरी

2259

0.02

2260

0.01

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

2299

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

2300

0.01

2301

0.02

2302

0.01

0.02

2303

2332

0.01

2333

0.02

0.03

2334

2335

0.03

2336

0.03

0.03

2337

2339

0.01

2340

0.01

0.01

2341

2342

0.01

2343

0.01

0.02

2344

0.03

2353

2354

0.05

2368

0.01

2369

0.01

2370

0.02

0.01

2371

2379

0.02

0.04

2380

0.02

2381

2382

0.02

2383

0.01

2384

0.02

2385

0.02

0.01

2386

0.01

2391

2392

0.01

0.03

2435

2436

0.03

2437

0.03

2439

0.02 भाग 1 ]

155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(5)

(7) (4)

(6)

नरवर

2440

0.01

करही

शिवपुरी

2455

0.01

2456

0.07

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.

2457

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

2458

0.02

2459

0.02

2460

0.04

2461

0.02

2462

0.02

2463

0.01

2475

0.01

2476

0.01

2477

0.02

0.02

2478

2479

0.02

2480

0.03

2481

0.03

0.01

2482

2483

0.02

0.02

2488

2489

0.01

2490

0.02

2491

0.06

2492

0.01

0.03

2493

0.01

2494

2495

0.01

2497

0.01

0.01

2498

2507

0.01

2629

0.03

2671

0.03

2674

0.04

2677

0.01

2678

0.04

2685

0.02

2686

0.02

2687

0.02

2689

0.01

2744

0.01 156

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(7)

(6)

2754

नरवर

0.02

करही

शिवपुरी

2755

0.04

0.01

2756

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

2768

0.02

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

2769

0.02

2770

0.02

0.02

2774

2775

0.03

2776

0.03

2777

0.01

2781

0.02

0.09

2782

2784

0.06

0.05

2785

2786

0.06

2787

0.01

2792

0.01

0.01

2793

2794

0.01

2795

0.02

0.03

2796

2798

0.01

2800

0.01

0.06

2801

2802

0.03

2810

0.04

2825

0.01

0.30

2927

2934

0.02

3120

0.01

0.03

3121

3122

0.03

3123

0.03

3139

0.03

3142

0.04

3143

0.07

3146

0.03

3147

0.05

3148

0.09 157 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(7)

(6)

3150

0.01

नरवर

करही

शिवपुरी

3153

0.01

3154

0.01

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

3159

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

3164

0.05

0.11

3165

0.01

3166

3167

0.04

3168

0.03

3170

0.07

3171

0.06

3172

0.05

3195

0.03

0.02

3196

3197

0.01

3201

0.01

3237

0.05

3239

0.20

3245

0.01

3246

0.30

3252

0.60

1 एल माईनर

0.14

840

841

0.05

842

0.04

858

0.05

1710

0.01

1829

0.01

0.01

1833

1835

0.05

0.01

1839

0.03

1942

0.03

1943

0.01

1944

1945

0.02

0.02

1947

0.02

1948

1958

0.02

1959

0.01 158

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

नरवर

1960

0.01

करही

शिवपुरी

1975

0.02

1976

0.05

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.08

1978

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी -4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

2027

0.02

2028

0.03

2031

0.05

2032

0.03

2089

0.01

2093

0.01

2120

0.01

0.02

2121

2122

0.03

2145

0.05

0.01

2223

2241

0.06

2378

0.01

0.05

2438

2441

0.01

2464

0.01

2496

0.01

2508

0.02

2509

0.01

2521

0.06

2630

0.04

2640

0.01

2641

0.04

0.02

2642

2643

0.01

0.05

2644

0.03

2645

2672

0.03

2673

0.03

2679

0.03

2688

0.05

2724

0.02

2725

0.09

2726

0.11

2727

0.02 159 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 2745

0.02

नरवर

करही

शिवपुरी

2762

0.02

0.01

2763

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

2773

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी -4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.

2809

0.02

0.03

2811

0.01

2812

0.02

2813

2814

0.01

2824

0.01

3144

0.01

3212

0.02

0.02

3214

3215

0.11

3216

0.03

3217

0.01

3218

0.01

3219

0.01

3233

0.01

3243

0.01

9.88

योग .

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-19-10-11 - ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुक

(हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)

नरवर

307

0.08

शिवपुरी

राजपुर

308

0.06

309

0.05

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

310

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

311

0.06 160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) नरवर

317

0.17

राजपुर

शिवपुरी

319

0.10

327

0.07

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

0.05

331

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

332

0.07

347

0.06

348

0.33

349

0.01

350

0.09

355

0.01

356

0.03

357

0.22

0.04

433

0.03

434

435

0.07

436

0.01

437

0.11

0.03

438

439

0.01

440

0.01

441

0.12

442

0.14

443

0.14

0.17

444

445

0.10

446

0.09

447

0.03

660

0.02

661

0.30

662

0.17

0.01

663

664

0.30

666

0.36

667

0.20

717

0.26

719

0.57

720

0.20

0.03

721

722

0.07 161 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)

(7)

(6)

723

0.34

नरवर

शिवपुरी

राजपुर

724

0.05

0.01

731

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

804

0.01

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

805

0.02

807

0.34

808

0.37

0.01

809

811

0.11

0.07

812

813

0.01

859

0.07

860

0.04

862

0.01

0.13

869

870

0.05

871

0.03

0.28

872

873

0.32

0.03

878

879

0.04

880

0.04

881

0.05

882

0.07

0.22

883

884

0.02

0.18

885

886

0.01

887

0.23

888

0.01

889

0.05

0.20

893

894

0.09

895

0.03

0.03

896

0.09

898

899

0.05

911

0.01

912

0.01 162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1) (2)

(3)

(5)

(7) (4)

(6)

नरवर

914/1

0.06

शिवपुरी

राजपुर

0.07

914/2

915/1

0.15

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

1162

0.16

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी -4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

1163

0.36

1164

0.07

1311

0.01

0.11

1312

1313

0.11

1314

0.06

1315

0.05

0.14

1317

1318

0.09

1319

0.05

1320

0.01

1333

0.04

1334

0.03

1340

0.15

1341

0.05

0.05

1342

1343

0.08

0.03

1344

0.18

1346

0.04

1347

1368

0.06

0.10

1369

1370

0.01

1374

0.01

1375

0.04

1377

0.01

1378

0.21

1379

0.09

1381

0.01

1403

0.01

1404

0.10

1405

0.07

1406

0.09

1407

0.04

0.04

1408 163 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(7) (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.03

नरवर

1868

शिवपुरी

राजपुर

1869

0.12

0.06

1870

कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

1871

0.03

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

1872

0.02

0.07

1873

1874

0.05

1875

0.08

1876

0.01

1877

0.16

1886

0.13

0.01

1888

1889

0.16

1899

0.02

1900

0.08

1902

0.06

1926

0.01

0.04

1930

1931

0.11

0.05

1933

1934

0.01

1937

0.03

1952

0.02

0.10

1964

1965

0.33

1968

0.14

1995

0.02

2001

0.17

2002

0.09

2003

0.11

2004

0.16

2005

0.14

2006

0.25

2011

0.32

2012

0.15

2018

0.16

2019

0.12

0.03

2033

2035

0.45 164

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2)

(3)

(5) (1)

(4)

0.70 नरवर

2036

शिवपुरी

राजपुर

2037

0.69

0.55

2038

2039

0.13

2059

0.20

2063

0.15

2065

0.37

0.05

2066/1

2068

0.03

2070

0.05

2080

0.01

2081

0.03

योग .. 18.89

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.

सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी -4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 28 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन- प्र. क्र. 01 -अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 277-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

खण्डवा

2.48

गोंडखेड़ा

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

165

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ- 82-10-11 नस्ती क्रमांक 276-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) खण्डवा

2.79

उटावद

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र. 03 -अ- 82-10-11 नस्ती क्रमांक 279-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

2.52

बावड़िया

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र. 04-अ- 82-10-11 नस्ती क्रमांक 306-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा

खण्डवा केहलारी

7.73

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र . क्र. 05-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 278-2010 एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

1.90 खण्डवा

पुनासा केनूद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर .

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 304-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

1.99

जलवां बुजुर्ग

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. 07 -अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 274-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

0.34

जलकुऑ

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र. 08-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 305-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

दैत

2.51 पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 09-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 303-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 168

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

खण्डवा

(4) 0.22

कोदबार

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 6 जनवरी , 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. 12-अ- 82-09-10 नस्ती क्रमांक 324-2010 एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

चांदेल

खण्डवा

0.63 पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 326-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) खण्डवा

1.48 पुनासा भादलीखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

भू-अर्जन- प्र. क्र. 14-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 331-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

जामन्या

1.76 पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 15-अ- 82-09-10 नस्ती क्रमांक 332-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) खण्डवा

दोहद

0.98 पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 16-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 327-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 170

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

[भाग 1 करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

1.01

कोड़िया खेड़ा

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 325-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) खण्डवा

3.510 पुनासा

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 25, नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-18-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 328-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

1.01

भिलाई

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-19-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 330-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) खण्डवा

0.61 पुनासा फेफरिया कला (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजनाके अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-20-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 329-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

खण्डवा

(4) 0.52 (2) पुनासा मोहन्या खुर्द (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन - प्रकरण क्रमांक- 21-अ- 82-09-10 नस्ती क्रमांक 325-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) खण्डवा

1.36

(3) सीवर रै.

(2) पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

172

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 11189 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(6) (3)

(4)

(5)

छिंदवाड़ा

(2) छिंदवाड़ा

गंगई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

0.600 हेक्टर एवं (उक्त भूमिपर आने वाली सम्पत्तियां.

कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा.

ग्राम - गंगई ब.नं. -120 प. ह. न.- 25 रा.नि.मं. - छिंदवाड़ा-2 .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी सालीढाना सर्वेक्षण परियोजना उप - संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. 618 - भू- अर्जन-2010 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित भाग 1 ]

173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सेमरिया जरैला

0.497

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जरमोरा बांध नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रीवा संभाग रीवा.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 ) जरमोरा बांयी तट नहर निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. - भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

ग्राम एवं प. ह. नं. (3)

(4) मण्डला बिछिया

0.11

खरपरिया ह. नं. 20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

वृक्षारोपण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड मोहगांव , परियोजना मंडल, मण्डला.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

प्र. क्र. 5 - अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 5 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

खाने ( 5 ) में उल्लेखित उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में )

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

2.653

गोटेगांव गढ़पेहरा

नरसिंहपुर

मुख्य नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहपुर के भू- अर्जन शाखा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 5 - भू-अर्जन-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (4) अर्जित रकबा ( हेक्टे. में)

(5)

(6) पचौरी

0.695

नरसिंहपुर गोटेगांव

सिवनी वितरण नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू- अर्जन शाखा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. 17- प्रका- भू-अर्जन-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि काविवरण

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(6) (1) रीवा

(2) सिरमौर

0.166

(3) शुकुलगवॉ

कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की धवैया डिस्ट्री- ब्यूटरी एवं धवैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

175

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. 19 - भू- अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4) रीवा

0.160 सिरमौर

(3) पटना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर एवं करारी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21 - भू-अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

जिला तहसील

भूमि काविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.170 रायपुर कर्चु. बुढ़िया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. 274- प्र.भू- अर्जन-09-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .

176

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

लगभग क्षेत्रफल तहसील

क्रमांक

भूमि का वर्णन ग्राम

कुल खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

(5) 1

1

0.38 सागर बम्होरी ढूंढर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र. ).

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय सागर में देखा जा सकता है .

क्र. 275 - प्र.भू-अर्जन-09-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

क्रमांक

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

कुल खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

सानौधा

1

2

0.17 सागर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

संभागीय प्रबंधक म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र. ) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 276 - प्र.भू- अर्जन-09-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

क्रमांक

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

कुल खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(5)

(4)

1

सागर

3

0.44

डुंगासरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.) .

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 11 जनवरी 2011

संशोधन

पत्र क्र. - 367 - भू- अर्जन-2010 .- इस कार्यालय द्वारा भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) के अंतर्गत निम्नानुसार ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय , भोपाल एवं संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग , भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी . जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2605 पर दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को तथा दो हिन्दी समाचार- पत्र, प्रभातकिरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2010 एवं स्वदेश समाचार - पत्र में दिनांक 3 अक्टूबर 2010 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है:-

प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे

प्रकाशित हुआ

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1) धार

मनावर

1.738

1.049

उटावद

उटावद

0.310

0.346

बेंचकुआ

बेंचकुआ

0.205

रालामण्डल

रालामण्डल

0.440

बैलाली

0.037

बैलाली

0.145 नोट:- अधिसूचना का शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 12 जनवरी 2011

रा. मा. क्र. 10 अ- 82 - ए वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित

भूमिका वर्णन ग्राम

प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकवा ( हेक्टर में ) ख. नं . रकवा (हे . में)

(4)

(5)

(3) निवारी

(2) गाडरवारा

5.678

(1) नरसिंहपुर

0.162

प्रबंध संचालक, बी. एल. ए. पावर प्रा. लि. , गाडरवारा.

(6) 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु.

0.316

127 128/1 128/2 129 0.299 130

0.036

कुल योग : 6.491

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

[भाग 1 रा. मा. क्र. 11 अ- 82-ए वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हेक्टर में ) ख. नं. रकवा ( हे . में. ) (4)

(2) गाडरवारा

(3) पौड़ी

(1) नरसिंहपुर

(5) प्रबंध संचालक, बी. एल. ए. पावर प्रा. लि. , गाडरवारा.

(6) 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु.

0.405

0.607

0.809

166/1 , 167/1, 168/1 , 169/1 166/3 , 167/3 , 168/3 , 169/3 165 1.700 166/2 0.028 167/2 0.024 162/1 1.376 164/1 0.109 162/3 0.809 159 5.050 161 0.097 158/3 160/3, 162/5 , 170/2 घ 171/3 , 173/4 157/1 1.621

कुल योग .. 12.635

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 13 जनवरी 2010

पृ. क्र. 01-अ- 82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) विदिशा सिरोंज

2.410

10.258 0.632

कस्बा , सिरोंज, कल्याणपुर, छीपीखेड़ी

योग .. 13.300

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज .

सिरोंज - बायपास निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है .- सिरोंज- बायपास के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , सिंरोज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. 168 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग ) नगर/ग्राम- जैतपुरा

( घ) कुल क्षेत्रफल-0.539 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

143

0.539

योग 0.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 220 के. व्ही. उपकेन्द्र इन्दौर ( द्वितीय ) जैतपुरा के विस्तार हेतु अर्जन बावद्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 623 - भू-अर्जन- 2010-11-03-09-10- अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

तहसील- नरवर

(ख )

(ग) नगर/ग्राम- कल्याणपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 हेक्टेयर.

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

21

0.02

23

0.02

25

0.19

46

0.05

47

0.01

60

0.06

61

0.03

62

0.02

63

0.06

0.02

67

68

0.01

82

0.04

83

0.01

84

0.08

85

0.02

88

0.04

89

0.06

335

0.03

336

0.02

337

0.02

[ भाग 1 (1)

(2)

338

0.01

0.01

379

380

0.08

381

0.01

0.03

385

386

0.02

390

0.03

391

0.02

392

0.02

0.08

393

396

0.04

0.05

397

0.04

398

407

0.05

0.09

408/मिन

409

0.06

410

0.01

0.15

414

432

0.07

433

0.02

434

0.02

0.06

435

437

0.09

438

0.01

455

0.09

460/2

0.16

0.05

461

462

0.01

463

0.08

0.02

464

474

0.22

757

0.08

758

0.08

768

0.05

0.07

778

782

0.05

0.06

783

779

0.06

781

0.06

789

0.11

790

0.12

कुल योग 3.23 भाग 1 ]

181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा तथा 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 616- भू-अर्जन- 2010-11-06-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

नगर/ ग्राम- बीजौर

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 हेक्टेयर.

खसरा नं .

लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(1)

(2)

21

0.14

48

0.08

49

0.10

51

0.08

80

0.02

81

0.05

83

0.05

84

0.10

86

0.05

101

0.01

103

0.03

104

0.07

105

0.06

111

0.06

112

0.15

113

0.16

127

0.07

128

0.07

129

0.11

130

0.03

131

0.08

(1)

(2)

200

0.12

201

0.10

257

0.06

258

0.01

261

0.11

0.06

262

276

0.11

277

0.14

278

0.05

287/1

0.01

0.03

287/2

288

0.06

0.03

289

291

0.01

292

0.10

कुल योग . 2.57

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 602 - भू- अर्जन- 2010-11-07-09-10 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ ग्राम- खडीचा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.31 हेक्टेयर.

खसरा नं .

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

(1)

19

0.03

0.07

218 182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2) 219

0.01 249

0.13 250

0.02 251

0.10 253

0.07 254

0.08 255

0.13 294

0.05 295

0.10 302

0.03 303

0.03 304

0.11 306

0.09 317

0.20 327

0.06 328

0.08 329

0.01 330

0.09 331

0.08 341

0.08 342

0.03 343

0.16 344

0.01 393

0.18 396

0.05 397

0.05 400

0.03 418

0.30 419

0.15 423

0.05 425

0.56 426

0.30 427

0.14 428

0.08 429

0.53 430

0.01 432

0.38 435

0.35 1104

0.10 1105

0.10 1106

0.26 1107

0.36 1110

0.36 1111

0.15

[ भाग 1 (1)

(2)

1112

0.12

0.08

1113

0.54

1114

0.16

1115

1116

0.01

1117

0.01

1118

0.20

0.08

1301

0.22

1398

0.07

1399

0.01

1400

1424

0.05

1425

0.05

1428

0.02

0.14

1429

1430

0.07

1437

0.24

0.08

1438

0.01

1439

1442

0.21

1490

0.02

1493

0.01

1495

0.06

1496

0.03

1565

0.18

1570

0.29

1571

0.05

1572

0.01

1576

0.02

0.19

1581

1582

0.09

1583

0.08

0.03

1645

1649

0.10

1650

0.22

1720

0.48

1722

0.25

1723

0.69

1724

0.12

1725

0.32

1726

0.01

0.27

1727

1728

0.28

0.12

1738 भाग 1 ]

183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2)

1739

0.06

1737/1

0.09

1737/2

0.01

1740

0.40

1741

0.72

1742

0.34

1743

0.06

1744

0.05

1745

0.13

1747

0.10

0.06

1748

1749

0.74

1750/1

0.12

1750/2

0.33

1752

0.78

1753/1

0.19

1753/2

0.19

1753/3

0.07

1756

0.49

1757

0.75

कुल योग 18.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की 4 एल एवं 5 एल मायनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 630- भू-अर्जन- 2010-11-08-09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

नगर/ ग्राम- देहरेटा सानी

(ग )

लगभग क्षेत्रफल-10.15 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

(1)

0.15

79

80

0.05

0.07

101/1

101/2

0.06

102

0.09

103

0.10

0.08

139

140

0.08

142

0.09

182

0.07

183

0.10

247

0.02

263

0.06

264

0.17

0.01

303

0.01

318

0.04

319

320

0.04

321

0.06

0.01

322

324

0.05

0.05

325/1

0.15

325/2

326

0.04

328

0.01

354

0.15

355

0.12

0.02

356

357

0.02

0.07

358

372

0.20

373

0.07

0.05

374

0.18

375

0.18

379

380

0.22

381

0.02

0.02

386

387

0.18

0.05

389

0.12

390 184

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2) 391

0.07 392

0.18 393

0.01 394

0.33 455

0.11 456/1

0.17 457

0.09 467

0.18 468

0.16 470

0.25 471

0.16 475

0.01 478

0.03 479

0.13 480

0.08 481

0.10 517

0.10 518

0.01 519

0.04 520

0.05 521

0.08 538

0.01 539

0.14 544

0.13 546

0.15 548

0.01 560

0.02 563

0.05 564

0.05 568

0.08 572

0.02 573

0.21 574

0.05 593

0.06 594

0.09 595

0.06 598

0.14 625

0.06 639

0.15 640

0.02 660

0.09 661

0.03 662

0.10 665

0.08 718

0.10

[भाग 1

(2)

(1)

719

0.01

724

0.08

725

0.32

0.02

726

728

0.01

0.09

729

730

0.09

732

0.15

0.07

736

737

0.07

745

0.12

0.08

746

747

0.02

748

0.02

749

0.11

753

0.05

0.01

754

0.26

768

769

0.01

0.21

780

781

0.08

784

0.02

785

0.06

0.01

788

0.21

789

790/1

0.10

919

0.01

0.06

920

0.10

922

0.03

923

0.06

926

927

0.04

कुल योग .. 10.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा तथा 12 आर एवं टेल मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 574- भू-अर्जन-2010-11-10-09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]

185

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

नगर/ ग्राम- रावखुर्द

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.48 हेक्टेयर.

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(1)

(2)

22

0.06

93

0.01

95

0.07

96

0.13

97

0.15

98

0.04

107

0.01

108

0.10

109

0.08

110

0.08

127

0.12

128

0.20

130

0.01

143

0.40

146

0.20

147

0.08

148

0.11

150

0.04

151

0.12

152

0.09

153

0.18

154

0.07

155

0.25

156

0.36

157

0.04

158

0.03

160

0.20

0.07

161

162

0.06

163

0.12

(1)

(2)

0.14

164

165

0.26

0.02

166

0.04

184

185

0.04

0.08

186

187

0.12

188

0.15

0.23

191

0.11

192

193

0.06

0.10

194

196

0.03

197

0.09

232

0.06

233

0.06

235

0.07

0.03

236

0.07

237

0.05

238

273

0.09

275

0.08

276

0.03

277

0.02

0.17

279

283

0.01

0.01

284

0.25

353

0.07

355

356

0.05

357

0.06

0.04

363

0.21

364

365

0.05

0.05

368

6.48

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 6 आर एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

186

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. 637- भू-अर्जन- 2010-11-12-09-10- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम-पनौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर.

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में )

(1)

(2)

113

0.07

114

0.04

115

0.22

127

0.06

207

0.10

208

0.08

209

0.08

210

0.10

215

0.02

273

0.12

274

0.04

275

0.04

276

0.05

277

0.03

278

0.15

279

0.09

299

0.08

302

0.16

303

0.20

307

0.11

308

0.04

309

0.26

312

0.02

345/2

0.01

347

0.05

348

0.02

[भाग 1

(2)

(1)

353

0.11

0.06

355

356

0.09

2.43

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 581 - भू-अर्जन- 2010-11-14-09-10- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

नगर/ग्राम- चिताहरी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-03.73 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(2)

(1)

0.01

46

0.05

48

0.03

49

0.06

68

71

0.07

0.07

72/ मिन

73

0.10

74

0.10

0.10

75 भाग 1 ]

187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2) 76

0.01 226

0.18 235

0.07

0.07 236

237

0.08 241

0.01 243

0.05 244

0.01 245

0.11 246

0.03 248

0.20 249

0.16 250

0.01 251/2

0.01 252/3

0.02 283

0.01

0.06 285

287

0.17

0.02 289

350

0.02 351

0.05 357

0.02 360

0.08 361/1

0.03 361/2

0.07 362

0.01 363/1

0.05 363/2

0.13 377

0.07 378/1

0.04 385

0.04 386

0.04 387

0.04 388

0.05 390

0.09 391

0.08 397

0.04 398

0.01 399

0.12 403

0.10 405

0.09 406

0.01 412

0.01

0.03 413

(2)

(1)

0.01

415

416

0.02

0.11

418

419

0.12

459

0.08

462

0.09

0.11

488

3.73

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 609 - भू-अर्जन - 2010-11-16-09-10- अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

नगर/ग्राम-कारोवाहा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नं .

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.15

92

187

0.32

189

0.30

225

0.09

0.09

230

0.22

297

315

0.28 188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2)

318

0.14

544

0.05

686

0.08

710

0.03

711

0.03

713

0.32

715

0.01

730/मिन

0.08

731

0.02

732/मिन

0.04

748

0.18

760/मिन

0.01

761/मिन

0.34

766/मिन

0.03

767

0.03

768/मिन

0.04

769/मिन

0.02

770

0.01

771/मिन

0.45

3.36

कुल योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी -4 वितरण शाखा की 5 एल एवं 6 एल मायनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 595 - भू- अर्जन- 2010-11-18-09-10- अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला - शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

[भाग 1 नगर/ग्राम- दौनी

(ग )

लगभग क्षेत्रफल- 13.02 हेक्टेयर.

(घ )

खसरा नं .

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

0.07

16

0.14

17

66

0.01

67

0.07

0.08

68

70

0.04

71

0.10

0.07

91

110

0.07

128

0.05

0.06

129

131

0.08

145

0.09

0.01

146

147

0.10

148

0.04

0.06

153

154

0.06

156

0.01

162

0.10

164

0.01

493

0.10

499

0.03

500

0.03

0.03

501

502

0.03

0.02

505

0.04

506

507

0.08

520

0.09

524

0.13

525

0.09

526

0.01

528

0.20

537

0.07

555

0.35 भाग 1 ]

189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2) 556

0.27 558

0.03 559

0.21 560

0.10 561

0.03 564

0.12 622

0.20 623

0.15 629

0.09 630

0.27 631

0.03 632

0.08 633

0.03 646

0.03 647

0.02 648

0.02 652

0.01 653

0.01 683/2

0.16 687

0.01 688

0.18 689

0.15 735

0.03 741

0.02 742

0.04 743

0.04

0.10 745

0.11 746

749

0.08 750

0.04 751

0.02 754

0.17 755

0.05

0.07 756

939

0.08 940

0.10 947

0.05 948

0.05

0.12 949

950

0.05 953

0.02 (1)

(2)

0.06

954

955

0.04

1009

0.05

0.05

1010

0.06

1016

1031/2

0.25

1076

0.01

1077

0.03

1078

0.01

0.08

1079

0.05

1080

1081

0.06

0.04

1082

0.03

1083

1085

0.05

1086

0.03

1095

0.02

1096

0.09

1097

0.10

1098

0.09

1099

0.08

1100

0.03

1101

0.01

1102

0.14

0.03

1103

0.06

1109

1110

0.08

1111

0.07

0.06

1114

0.08

1115

1117

0.06

0.03

1119

0.01

1195

1197

0.11

1199

0.01

1200

0.06

0.02

1201

1206

0.03

1209

0.08

0.11

1210

1211

0.01 190

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2) 1222

0.02 1223

0.02 1224

0.01 1244

0.03 1246

0.01 1262

0.01 1263

0.04 1264

0.09 1265

0.01 1277

0.03 1278

0.05 1279

0.08 1307

0.01 1308

0.02 1309

0.03 1310

0.02 1311

0.03 1312

0.02 1313

0.01

0.01 1316

1317

0.03 1318

0.10 1322

0.25 1323

0.20 1327

0.02 1328

0.01 1329

0.01 1330

0.02 1333

0.18 1334

0.02 1335

0.02 1336

0.05 1338

0.05 1339

0.07 1340

0.04 1341

0.05 1343

0.06 1344

0.03 1345

0.01 1346

0.01 1347

0.03

[भाग 1

(2)

(1)

1349

0.10

0.22

1351

0.02

1352

0.03

1353

0.02

1362

1363

0.06

1365

0.01

1390

0.01

0.11

1391

1397

0.01

1399

0.02

0.08

1400

1406

0.05

0.08

1408

0.05

1410

1411

0.05

0.07

1412

0.08

1416

1418

0.02

1605

0.10

0.01

1621

1622

0.09

1623

0.01

1628

0.07

1629

0.09

1630

0.04

0.07

1631

0.04

1643

0.09

1644

1645

0.01

1646

0.01

1647

0.02

1665

0.01

1718

0.16

1720

0.02

0.03

1731

1733

0.01

0.01

1947

0.02

1948

1949

0.06

0.01

1950 भाग 1 ]

191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2)

1955

0.08

1956

0.07

1966

0.01

1969

0.09

1970

0.01

1971/1

0.10

1987

0.05

1988

0.06

1989

0.02

1990

0.08

1991

0.05

1994

0.02

0.07

1995

कुल योग .. 13.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 588- भू-अर्जन-2010-11-19-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

नगर/ग्राम- कलोथरा सानी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-4.62 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

1

0.09

3

0.18

(2)

(1)

4

0.04

5

0.09

6

0.08

7

0.11

0.02

19/2

24

0.28

25

0.01

26

0.07

27

0.08

28

0.16

29

0.19

30

0.10

35

0.06

37/1

0.02

0.01

37/2

0.01

38/1

38/2

0.01

42

0.01

0.04

54

55

0.01

65

0.30

67

0.04

0.03

68

0.02

114

116

0.03

117

0.01

120

0.04

121/1

0.01

121/2

0.04

122

0.08

0.01

159

160

0.08

0.01

161

0.06

180

181

0.04

183

0.05

184

0.03

0.04

189

190

0.18

0.09

191

0.04

192

205

0.02

206

0.09

207

0.02 192

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(1)

(2)

208

0.08

209

0.10

210

0.01

211

0.01

242

0.05

243

0.09

244

0.04

245

0.02

266

0.07

269

0.02

270

0.02

271/1

0.10

271/2

0.08

287

0.04

288

0.04

289

0.04

291

0.09

293

0.02

294

0.01

295

0.06

296

0.16

297

0.04

298

0.01

299

0.01

300

0.02

303

0.03

304

0.01

305

0.02

306

0.18

454

0.04

456

0.03

457

0.05 4.62

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा 5 आर एवं 6 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 3 जनवरी 2011

भू.-अर्जन- प्र. क्र. 97-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - खण्डवा

तहसील- खण्डवा

(ख )

ग्राम- कुमठा

(ग)

अर्जित रकबा 0.08 हेक्टेयर

(घ)

खसरा क्र.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

321/2

0.08

योग .. 0.08

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपलोद- कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू.-अर्जन- प्र . क्र. 98-अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील - खण्डवा भाग 1 ]

193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

(ग) ग्राम- रामपुरी रैयत

(घ ) अर्जित रकबा 0.05 हेक्टेयर

खसरा क्र.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

246

0.05

योग .. 0.05

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपलोद- कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 88- जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 3 दिसम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का धारा 6 के अन्तर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- कुरई

(ग) ग्राम- सेटेवानी प.ह.नं. 17/105

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.01 हेक्टेयर

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अशासकीय भूमि

282

0.88

281

0.74

(1)

(2)

279

1.29

263/4

0.11

0.17

268

264

0.41

0.20

263/6

0.85

263/3

0.88

263/2

245/2

0.46

247

0.04

245/3

0.50

243

0.32

0.20

245/1

234

0.13

244

0.03

242

0.03

241

2.10

237/3

0.10

201/3

0.45

201/2

0.02

201/1

0.08

योग 9.99

शासकीय भूमि

0.07

278

0.14

277

266

0.06

265

0.13

0.05

246

240

0.04

239

0.04

0.43

238

0.06

200

योग 1.02 कुल योग . 10.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिवनी नागपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट का निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. 11 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - सिरमौर

नगर/ग्राम- करारी ज. न. 52 (ग)

लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं .

(1)

रकबा (हे. में) (2)

98/1 98/2

0.006 0.241 योग . 0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 13 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- जुरौट ज. न. 181

[भाग 1 लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

लगभग रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

900

0.024 योग . 0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की जुरौट माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 15 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

नगर/ ग्राम- गुढ़वा ज. न. 134

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर .

खसरा नं.

लगभग रकबा (हे. में ) (2)

(1)

1084 1124

0.040 0.008 योग . 0.048

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की गुढ़वा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. 1240-गोपनीय- 2011-दो - 3-1-2011 ( भाग- बी) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 17 जनवरी 2011 से 22 जनवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें .

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .

8. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र . 1194- गोपनीय.-2010-दो-2-1-2010-( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

अधिकारी का नाम

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(3) 1 श्री रवि कुमार नायक,

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी .

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.

196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 01-गोपनीय- 2011- दो - 2-1-2011 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री शिव नारायण खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार को उनके कार्य के अतिरिक्त धार जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री शिव नारायण खरे को धार सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री शिव नारायण खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

क्र. 02- गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल केन्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल को उनके कार्य के अतिरिक्त भोपाल जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री श्रीराम शर्मा को भोपाल सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

क्र. 03-गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री ओम प्रकाश सुनरया , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी

[भाग 1 को उनके कार्य के अतिरिक्त सीधी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थकरता है.

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री ओम प्रकाश सुनरया को सीधी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. सी-7626- दो- 2-69-2010.- श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2010 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. सी - 7647-दो- 2-13-2008.-7- दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-7649-दो- 3-10-2006 .- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 3 से 7 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2011 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 8 से 9 जनवरी 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी . एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 10th December 2010 No. 2539 - C.J.II - 1008.-WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Mohd . Mehmood Khan , Civil Judge , Class - II , Damoh for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .

AND, WHEREAS , serious nature of the Allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services(Classification , Control and Appeal) Rules , 1966 and all other powers enabling the Hight Court to place a Judicial Officer under its control under suspension , theHigh Court hereby places Shri Mohd. Mehmood Khan , Civil Judge , Class - II , Damoh under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni . The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No. 2541 - C.J.II - 1282.-WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Atul Thakur , JMFC , Nasrullahganj , District Sehore for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .

AND , WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1) of Rule 9 of Madhya Pradesh CivilServices(Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 and all other powers enabling the Hight Court to place a Judicial Officer under its control under suspension , the High Court hereby places Shri Atul Thakur , JMFC , Nasrullahganj , District Sehore under suspension , with immediate effect with the headquarters at Raisen. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court ,

K. D. KHAN , Principal Registrar. (Inspection and Vigilance)

जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 1235-गोपनीय - 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से (1)

(2)

(3) 1

भोपाल श्री सुभाष काकड़े जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को

(5)

(4) जबलपुर

रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से , दिनांक 3-1-2011 से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी. के . कौशल , रजिस्ट्रार जनरल .

198

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

[भाग 1

Jabalpur , the 27th December 2010

No. B - 5812-1-7-3-2010 (Part - I) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2011 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 is hereby published for general information :-

Sr. No.

Name of Holidays (1)

(2)

1 .

Republic Day

2 .

Id-Milad-Un - Nabi

3 .

Mahashivratri

4.

Gudi -Padwa

5.

Ramnavmi

6.

Dr. Ambedkar Jayanti 7. Mahavir Jayanti

8. Good Friday

9.

Buddh Purnima

10.

Independence Day

11.

Janmashtmi

12.

Id-Ul-Fitar

Ganesh Chaturthi

13.

14.

Sarvapitramoksha Amavasya 15.

Dussehra ( 6-10-2011 )

Mahaashtmi

Mahanavmi

16. Deepawali (26-10-2011) 17.

Id-Ul -Zuha

18. Gurunanak Jayanti

19.

Moharrum

TOTAL :-24 Days NOTES :-

Daysof Week

Dates as per Gregorian Calendar (3)

(4)

26-1-2011

Wednesday

16-2-2011

Wednesday

2-3-2011

Wednesday

4-4-2011

Monday

12-4-2011

Tuesday

14-4-2011

Thursday

16-4-2011

Saturday

22-4-2011

Friday

17-5-2011

Tuesday

15-8-2011

Monday

22-8-2011

Monday

31-8-2011

Wednesday

1-9-2011

Thursday

27-9-2011

Tuesday

4-10-2011

Tuesday

5-10-2011

Wednesday

6-10-2011

Thursday

25-10-2011

Tuesday

26-10-2011

Wednesday

27-10-2011

Thursday

28-10-2011

Friday

7-11-2011

Monday

9-11-2011

Wednesday

6-12-2011

Tuesday

1. Holi ( Dhuredi) dated 20th March 2011 , Gandhi Jayanti dated 2nd October 2011 , Christmas Day dated 25th December 2011 falls on Sunday & Raksha Bandhan dated 13th August 2011 falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 8th January , 12th February , 12th March , 9th April , 14th May, 11th June , 9th July , 13th August, 10th September , 8th October , 12th November , 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts .

3 . Summer Vacation of Subordinate Courts shall be from 23rd May 2011 to 17th June , 2011 and Winter Vacation from 26th December 2011 to 31st December , 2011 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ CompetentAuthority without approval of High Court .

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local Holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

6. The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III - 6-8/85 , Pt- IIdt . 26-5-2010.

T. K. KAUSHAL , Registrar General .

भाग 1 ]

199

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011

TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2011

FEBRUARY

JANUARY

Days

SUN .

16 23 30 2 9

10 17 24 ΜΟΝ . 31 3

TUE .

18 25 1

4 11

2 WED .

12 19 (26)

5

THU .

6 13 20 27 3 FRI .

14 21 28 4 11

SAT. 1

22 29

815

MARCH

13 20 27

13 20 27 6

6

7 14 21 28

7 14 21 28

1

22

8 15

8 15 22 29

2

23

9 16 23 30 9 (16

10 17 24

3 10 17 24 31 18 25

11 18 25

4

19 26

5 12

APRIL

Days

1 SUN .

10 17 24

3

2 MON.

4 11 18 25

3 TUE .

19 26

5 12

4 WED.

20 27

6 13

5 THU .

21 28

7 (14)

6 FRI . 1

15 22 29

8

19 26

5 12

MAY

JUNE

15 22 29

8

5 12 19 26 9 16 23 30

6 13 20 27

10 17 24 31

7 14 21 28

11 18 25

1 8 15 22 29

12 19 26

2

23 30

9 16

13 20 27

17 24

3 10

11

14 21 28

7

23 30 SAT . 2 916

18 25

4

AUGUST

Days

JULY

(31

SUN .

3 10 17 24

1 MON .

SEPTEMBER 7 14 21 28

11 18 25

4

22 29

8 15

4 11 18 25

2 TUE .

19 26

5 12

WED .

20 27

6 13

3 THU .

4 11

7 14 21 28 FRI . 1

22 29 5 12

8 15

SAT . 2

6 13

23 30

916

OCTOBER

Days

5 12 19 26 23 30

9 16

6 13 20 27

10 17 24 31

7 14 21 28 18 25

1

22 29

8 15

19 26

2

23 30

9 16

20 27

17 24

3 10

DECEMBER

NOVEMBER

SUN . 30 2 9) ( 16) (23) ΜΟΝ . 31 3 10 17 24 20 27

6 13

11 18 25

4

28

19 26 7 14

TUE .

1

4 11 18 25

2 WED.

5 12 19 26 THU .

3

( 27)

613 20

FRI .

7

21 (28) 21

5 12

22 29

20 27 8 15

6 13

28 16 23 30

21 9

7 14

10 17 24

1

22 29

8 15

2

23 30

11 18

14

4 1

SAT .

22 29

815

25

9 16

19 26

5 12

Sundays & Holidays

Closed Saturday

Vacation

17 24 31

3 10

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 January 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-01-21.03.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-01-21.03.Ordinary.