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ज्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 3 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011- माघ 1 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 38-2010 - इक्कीस - ब( एक) .- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4 ) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिये राज्य के प्रत्येक सेशन खण्ड में, सेशन न्यायालय को, बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है .
123
F. No. 17 (E) 38-2010 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Commissions for Protection of Child Rights Act , 2005 (No. 4 of 2006) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Children's Court for the purpose of provid- ing speedy trial of offences against Children or of Vio- lation of Child Rights .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 124
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 52-2005- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुभाष काकडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं रजिस्ट्रार जनरल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2011
क्र. एफ. 15-44-2005- दस -2 .- राज्य शासन, एतद्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 यथा- संशोधित 2006 की धारा 4 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, सुश्री मंजुला श्रीवास्तव को जिला कटनी के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी शर्मा, अपर सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-26-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकलॉ, जिला शाजापुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है :-
कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकलां
1. श्री रूपसिंहजी सोनगरा निवासी , गुराडिया अध्यक्ष (नामनिर्दिष्ट).
2. श्री राजेश कुमार गुप्ता ( पूर्व निर्वाचित ) व्यापारी प्रतिनिधि 3. श्री मोहनलाल दांगी ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 4. श्री गिरिराजजी पाटीदार ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य 5. श्री शिवनारायण जी जाटव ( पूर्व निर्वाचित ) कृषक सदस्य
कृषक सदस्य 6. श्रीमती सजनबाई ( पूर्व निर्वाचित )
कृषक सदस्य 7. श्री मोहनलाल जी मोदी निवासी सोयतकलॉ ( नामनिर्दिष्ट) .
कृषक सदस्य 8. श्री सुरेशचंद्र शर्मा, निवासी सोयतकलॉ (नामनिर्दिष्ट)
कृषक सदस्य 9. श्रीमती नंदकुंवर सौनगरा निवासी सोयतकलॉ (नामनिर्दिष्ट ) .
कृषक सदस्य 10. श्री गोकुलसिंह सिसौदिया, निवासी कंवराखेडी ( नामनिर्दिष्ट ) .
11. श्री जवारीलाल दांगी , निवासी कंवराखेडी कृषक सदस्य (नामनिर्दिष्ट) .
कृषक सदस्य 12. श्रीमती भेरीबाई मैघवाल , निवासी सोयतकलॉ ( नामनिर्दिष्ट) .
(पदेन सदस्य) 13. राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो . (विधान सभा क्षेत्र सोयतकलां, जिला शाजापुर ) .
(पदेन सदस्य) 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि.
(पदेन सदस्य) 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी
16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.
17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष ( पदेन सदस्य)
(पदेन सदस्य) 18 . जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष
(पदेन सदस्य) 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भाग 1 ]
125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-26-2010- चौदह 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 7th January 2011
No. D - 15-26-2010 - XIV- 3.- In exercise of the powers conferred under sub- section ( 2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti , Soytkalan , District Shajapur till constitution of the committee through election : - Krishi Upaj Mandi Samiti , Soytkalan 1. Shri Roop Singh Ji Songra Chairman (Nominated) .
Traders Representative 2. Shri Rajesh Kumar Gupta , (Previously elected) .
Farmer Representative 3. Shri Mohanlal Dangi , (Previously elected) .
Farmer Representative 4. Shri Giriraj ji Patidar (Previously elected)
Farmer Representative 5. Shri Shiv Narayan ji Jatav (Previously elected) .
Farmer Representative 6. Smt . Sajanbai (Previously elected) .
Farmer Representative 7. Shri Mohanlal ji Modi (Nominated) Res . Soytkalan .
Farmer Representative 8. Shri Suresh Chander Sharma (Nominated) Res . Soytkalan.
Farmer Representative 9. Shri Nandkunwar Songra Res . Soytkalan (Nominated)
Farmer Representative 10. Shri Gokul Singh Sisodia , Res . Kanwarakhedi ( Nominated) .
Farmer Representative 11. Shri Jawarilal Dangi , Res . Kanwarakhedi ( Nominated ).
Farmer Representative 12. Smt. Bheribai Meghwal , Res . Soytkalan (Nominated) .
(Ex- officio Member ) 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh , who is elected from the district , Shajapur.
(Ex - officio Member) 14.A represetative from Marketing Society.
(Ex-officio Member) 15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department ..
16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti
(Ex - officio Member) 17. Chairman of District Central Cooperative Bank .
(Ex- officio Member) 18. Chairman of District Land Development Bank..
(Ex-officio Member) 19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-28-2006-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित मंडी समितियों के मंडी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मंडी फीस अधिरोपित करती है :-
जिला क्रमांक मंडी समिति का नाम
(3) (1)
(2)
1
धार राजगढ़
2
सिंगरौली
सिंगरौली
रीवा 3
बैकुण्ठपुर
(2 ) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक -1 में विनिर्दिष्ट मंडी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मंडी फीस प्रत्येक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है.
(3) यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011
पृ. क्र. डी- 15-28-2006-चौदह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
126
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
Bhopal , the 7th January 2011
No. D- 15-28-2006 - XIV- 73.-In exercise of the powers conferred under sub -section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees :-
S. No.
District Name of the market committee (2)
(3) (1)
Dhar
Rajgarh
Singrauli Singrauli
1 2 3
Rewa Baikunthpur
(2) Notwithstanding what is stated in para ( 1 ) the levy of market fee in the case of only oranges & bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupees of the price .
(3) This Notification shall come into force with effect from the date of publication in the " Madhya Pradesh Gazette" .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2010
क्र. 18069 - एस.सी.दो-2010 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक-4 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एम . बी. ओझा, कलेक्टर जिला राजगढ़ वर्ष 2011 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.
दिनांक
क्रमांक
दिन (वार)
(1) (2)
(3)
त्यौहार का नाम (4) 1 11 मार्च 2011 शुक्रवार उर्स बाबा बदखशानी 2 24 मार्च 2011 शुरुवार रंगपंचमी
3 27 अक्टूबर 2011 गुरुवार दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन/बलि पूजा अन्नकूट.
एम. बी. ओझा, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शाजापुर , दिनांक 31 दिसम्बर 2010
क्र. 741 -लायसेंस -2010.- प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के पत्र दिनांक 15 फरवरी 2008 द्वारा मुंबई मनमाड बिजवासन पाईप लाईन एस. व्ही . स्टेशन 32 ग्राम पांचारूण्डी तहसील आगर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था. आवेदन की जांच पुलिस अधीक्षक, शाजापुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , आगर से अभिमत चाहा गया.
( 2 ) पुलिस अधीक्षक, शाजापुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आगर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पांचारूण्डी तहसील आगर के एस. व्ही स्टेशन 32 का सर्वे क्र. 388 रकबा 0-15 है . एवं सर्वे क्र. 390 रकबा 0-10 है. कुल रकबा 0-25 हैक्टेयर को शासकीय गुप्त अधिनियम , 1923 ( 1923 का 19 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( ग ) व ( घ ) में दिये प्रावधान के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है.
सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश रायसेन, दिनांक 5 जनवरी 2011
क्र. 132 - एस.सी. - 2011 .- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, मोहनलाल , कलेक्टर, रायसेन वर्ष 2011 में रायसेन जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
दिन
स.क्र. दिनांक
त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है .
(4) (1) (2) (3)
1 16-3-2011 बुधवार उर्स पीर शाह फतेह उल्लाह साहब रायसेन.
रंगपंचमी
2 24-3-2011 गुरुवार
3 27-10-2011
दीपावली का दूसरा दिन
गुरुवार
मोहनलाल , कलेक्टर .
भाग 1 ]
127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा. 10-11-373.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. सालेचौका जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -
जिला/तहसील
क्र. (1)
(2)
क्रय केन्द्र (3)
1
फैक्ट्री गेट नरसिंहपुर/गाडरवारा
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)
ग्रामों की संख्या (4)
63
4907.86
4907.86
योग 63
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते जब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त.
नर्मदा शुगर नरसिंहपुर क्षेत्र आरक्षण 2010-11
नर्मदा शुगर प्रा. लि. पोड़ार ( सालीचौका ) गन्ना आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2010-11
क्र. गांव
नोरपा ( हेक्टेयर में)
जड़ी ( हेक्टेयर में)
नया प.ह.नं.
(5) (2)
(4)
(1)
(3)
38
151.21
87.01 1 आड़ेगांव
2 ढाना
57
1.22
7.09
3
25.52
82.22
21
डुंगरिया
ढिंगसरा
20
10.13 4
43.34
5
7.70 धनौरा
22
10.33
1.22 6 खैरी
53
4.25
7
37
47.18
29.87 पोड़ार
40
143.57
99.63 8 सहावन
45
9
22.68
20.96 छोटी बाबई
21.87 10 पनागर
39
37.46
12.15 खिरिया
11
23
23.29
12 केशला
45
20.25
13.47 13 मॉरेगांव
47
40.91
34.22
143.57
41
14 खैरूआ
175.16
41
15 आमढाना
20.66
13.57 सांवरी
41
28.76
16
26.73
कुल रकवा ( हेक्टेयर में ) मड़ी ( हेक्टेयर में)
दूरी कि.मी.
संभावित उत्पादन ( टन/ हेक्टेयर में )
(9) (7)
(6)
(8)
50
4.00
32.32
270.54
50
9.00
0.00
8.30
50
8.00
2.43
110.16
55.08
50
11.00
1.62
50
18.63 0.61
11.00
5.47
50
12.00
0.00
3.00
50
2.84
79.89
301.22
50
6.00
58.02
52.14 7.00
50
8.51
7.00
64.19
50
4.86
9.00
3.24
50
38.68 8.00
50
37.56 3.85
82.82 11.00
7.70
50
8.00
353.36
50
34.63
3.00
37.06 2.84
50
4.00
8.30
50
63.79 128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
17 खमरिया
37
35.64
21.47
18
24
पिठवानी
18.83
51
32.60 19
17.82
बेलखेड़ी
20.66
20
36
37.87 जाईखेड़ा
104.69
54.47
21 नांदनैर
34
69.05 22
25
दहलवाड़ा
23
35
41.31 घुटंगो
24
96
87.89
61.46
झांझनखेड़ा
25 ऑमगांव
82.11
97
28.15 26
35
छोटी बनखेड़ी
27
119.48
215.87
33
खुर्शीपार
26.53 पाली खैरी
53
28
5.67 29 चॉदोन
32
30 ज्वारा
32
45.36 31
32
19.04 सुपारी
कामती खैरी
32
123
21.47 33 गरूण
103
62.37 वनबारी
84.85
23
140.94 34
35
21.87 देतपोन
18
सेठान
36
18
14.38 37 देवरी
53
89.10 38
26
41.92 मिढ़वानी
39
17
9.32 झिरिया
40 करहैया
17
10.94
12
41
26.73 रमपुरा
42
54
41.72 पिपरियाखुर्द
28
99.63 43 सासबहू
44
4.46 टेकापार
13
45
17
11.34 उड़नी पिपरिया
46 कोसकरपा
22
20.05 47
45
सालीचौका
73.91
95.78
60.95
43
48 अमाड़ा
49 बारछी
50
18.43
42
36.06 50 पचामा
भटरा
17.21
42
28.35 51
52
29.57
61
इमलिया
53 बारहा
58
4.66
49
89.71 54 बसुरिया
55
10.53 बम्होरी
31
बरहैटा
56
92
4.46 खिरैटी
7
57
0.81
7.70 58 मेहरागांव
3
2
3.65 59 मुँआर
1.62 60
4
निवावर
(6)
(8)
(9) (7)
50
60.75 3.65
5.00
0.00
50
22.07 6.00
3.24
50
55.28 5.00
4.86
62.27
50
6.00
3.75
8.00
185.69 26.53
50
50
134.87 10.00
13.57
52.25
16.00
16.20
83.63
50
26.12
50
15.00
172.23 22.88
167.97 12.00
27.74
50
58.12
7.00
44.15
50
3.85
12.15
368.55 16.00
33.21
50
17.00
0.00
33.62
7.09
50
0.00
8.51
50
16.00
2.84
63.99 15.00
0.00
50
18.63
17.00
19.04 0.00
50
0.00
51.23
50
15.00
25.72
4.05
21.00
3.65
50
113.40
47.39
20.00
50
251.91 26.12
32.00 23.00
2.84
50
7.29
25.31 5.67
50
23.00
5.27
149.45 15.80
50
16.00
44.55
74.93
50
16.00
2.84
30.17
29.00
14.99 0.00
50
5.67
11.34 0.00
50
29.00
0.41
50
19.00
38.48
11.75
0.00
61.97
50
27.00
1.62
18.63
121.50 20.00
2.43
50
19.44
30.00
0.00
50
9.32
4.86
30.00
0.00
12.96
50
1.62
50
20.86 17.00
0.00
0.81
8.00
132.44
50
51.64
6.89
50
167.47 10.73
11.00
50
31.79 3.24
11.00
10.13
11.00
9.32
50
151.98
56.60
52.65 7.09
50
11.00
51.23
50
13.00
18.83
2.43
50
17.00
6.08
1.42
0.00
189.95 12.00
72.70
27.54
50
21.87
50
0.00
21.00
11.34
6.89
50
30.00
2.43
0.00
34.00
0.00
50
0.81
0.00
13.77 43.00
0.00
50
6.08
9.32
50
44.00
5.67
0.00
1.62 0.00
50
43.00
0.00 129 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(6)
(7)
(8)
(9) (1) (2)
(4)
(5)
(3)
3.24
44.00
61 सिरसिरी
0.00
3.24
0.00
50 1
0.81
0.00
0.00
44.00
50 62
1
0.81
संदूक
50
39.00
14.78
0.00
0.00
14.78
6
63 तूमड़ा
4907.86 2910.57
1733.04
480.45
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2010
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 10-11-375.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोड़िया, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -
जिला/तहसील
क्र. (1)
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
(2)
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)
4780.80 1
102
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा
योग 102 4780.80 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
शक्तिशुगर मिल प्रा. लि. कौड़िया गन्ना आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2010-11
संभावित गांव
नोरपा
केन्द्र क्र.
प.ह.नं.
मड़ी
दूरी कि.
जड़ी
मी.
कुल रकबा हेक्टेयर में
उत्पादन टन हेक्टेयर (2)
(3)
(8)
(9)
(6)
(4) (5)
(7)
(10) (1)
50
0
2.2
7.8
9
उद्योग 100
1
चिरहा
5.6
50 परिसर 2 चामचौन
101
15.2
0.4
21.6
11
6
0
13
3
104
6.2
50
4.8
बगदरा
1.4
कौड़िया.
13
11
50 107
4
5.8
5.2
0
घौखेड़ा
11
5
खापा
104
2.6
3.8
1
7.4
50
2.4
10
6
14
19
50
2.6
123
अट्ठाईसा
भैसा
0
50 7
122
41.4
83
10
41.6
2.4
15
खैरी
7.6
0
10
50 8
123
0
7.8
13
50 खकरिया
112
7
0.8
9
17
10
112
7.2
0
0
7.2
50 गूजर खेड़ा
50 11
भटेरा
4.8
15
1.4
1.4
2
111
16
50 108
3.6
15.2
8.8
12 पलोहा
27.6
3.2
14
50 रिछावर
4.4
13
109
14
6.4
0
12
22
109
50 अमोदा
4.8
14
7.2
15
110
1.2
4
18
50
1.2
1.6
टिमरावन
2
13
32.8
16
नरवारा
113
34.8
69.6
50
13
50 13.2
10.4
17
0.2
23.8
114
बिछुआ 130
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(3)
(5) (1)
(4)
115
54.8 18
93
कौड़िया
110
19
22.6
22.4 कारजूनगर
20
122
27.6
38.6
सुकरी
21
9.6
4.4
122
इमलिया सूकरी
22
126
26.8
20.8 गुनवे
23
121
68
56 लीलवानी
120
55
24
34 सडूमर
25
126
41.2
27.6 मेहगंवा
37.6 चिरिया
125
61.2
26
115
10.4 27 कोठिया
19.4
0.8 28 सिगौठा
126
3.2
19.2 बरली
95
21.6
29
23
30
92
18 बरेठा
31
92
20.4
12 केकड़ा
5.8 अमई
127
9.4
32
12.2 33
नयागांव
127
25.8
34
128
10.2
25.6
सुपारी
4
129
5.6
35
लाखा
30.6
128
36
34.6
देगुवा
15.6
119
21.2
37 सलैया
22.4
23.2
38 तिगवा
128
128
10.8 39
15.6
दहरा
28
40 रेहली
128
29
25.8
40.2
129
41 ढाड़िया
101.2
42
61.6 बोहानी
131
55
28.6 43
133
बरांझ
44
132
27
14.4 मनकवाड़ा
5.6
133
12
45 गगनवाड़ा
16.4 46
156
18.4
मटवाड़ा
15.8 47
133
23
बम्हौरी
चिरचिरा
130
22.8
16.4 48
17
130
मरका
11.8 49
14.2
14.8
खिरिया
129
50
130
14 51
17
दुधवारा
20.2
30.2
52
156
टेकापार
130
20.4
20.2 53 सुजवारा
54
घाट पिपरिया
7.2
21.2
132
132
कजरोटा
16.6
55
9.6
17
10.8
12.6
56 करैया
17
0
57 पिठैरा
1
12.8
117
58
7.2 घघरौला
10.8
10.4
117
पटना
59
117
लिंगा
60
3.4
1.2
8
6
118
61 मुड़िया
(6)
(7)
(8)
(9) (10)
5
50
3.6
151.4
50
20
1.6
46.6
5.6
71.8
50
6
50
7
0.8
14.8
50
3.2
50.8
8
10
7.4
50
131.4
9
50
2.4
91.4
7
50
14.4
83.2
5
50
12.4
111.2
31
14
50
1.2
50
15
1.2
5.2
50
2
7
42.8
2.4
7
50
43.4
6
50
1.2
33.6
50
3.6
5
18.8
6
2.4
50
40.4
50
0.4
36.2
10
10
50
0
9.6
50
0.4
10
65.6
15
50
2.8
39.6
16
0
50
45.6
10
0
50
26.4
8
2.2
59.2
50
7.4
10
50
73.4
5
50
27.6
190.4
5
13.4
97
50
6
50
5.2
46.6
6
2.4
20
50
50
10
1.8
36.6
50
41.8
7
3
6
3.8
50
43
50
2.2
31
7
10
50
2.6
31.6
10
50
1.2
32.2
10
2
50
52.4
5.4
6
50
46
5
0
50
28.4
27
8
50
0.8
50
0
23.4
16
1
50
0
9
0
50
21
20
21
0
21.2
50
25
0
4.6
50
16
50
14.4
0.4 भाग 1 ]
131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(3) (4)
(1)
(5)
12.2 62 सगौरिया
139
26
63
139
25.6
16.4 कुसमी
54.4
31.8 64
141
डुंगरिया
65
65
137
81.4
ईमझिरी
66
118
56
38 भौरझिर
4.4 67
118
6
घोरपुर
68
93
9.2
4.4 ईमलिया पटलोन
69
152
22.4
16 रेहगवां
70
57.2 कान्हरगांव
66
10.8
71
दिघौरी
67
24.2
9.2
6
52.2
59.2 72 थलवांडा
41.2 73
45
65
मेहगंवा खुर्द
58.8 74
65
74.6
मेहगंवा कला
45.6
77
75
68.8
दहलवाड़ा
76
30.8
68
40.2
खैरी सुदरास
77
16.8
94
35.4
जमाड़ा
78
95
18.2
12 भभूतखेड़ा
17.6 79 बरेली कठौटीया 95
24.2
23.6 80
30
कठौटीया बरेली 95
81
18.4
14.4 पिपरिया ईमलिया 60
12.4 82
20.2
सीरेगांव
60
83
15.2
32
भुमका कठौटीया 60
22
41.4
84 ईमलिया पिपरिया 60
85
60
5.4
4.8 घुरसुरी
86
14.8 गोलगांवकला 61
21.8
87
11
3.2
61
उकासघाट
36.4
28 88
61
बगलई
11.6 मऊ
89
61
27
8.8
73
90
8
तेंदुखेड़ा
91
73
3.8
3 घघरौला
47.8
75
38.8 92 सुखाखैरी
17.2
78
26.4
93 चारगांव कला
38
64.8
94
80
आड़ेगांव
95
87.8
66.8
81
सिंगपुर छोटा
96
9.2
81
पोआरिया
5.6
5.6 97
11
इकलोनी सिंगपुर 81
0.8
0.4
55
98 महलवाड़ा
57
11.2 ढाना
10
99
2.6 100 चीचली
76
4
कौठिया
115
15
101
6.8 102
52.6
36.8
99
गाडरवाड़ा
2007 कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) 2832.6
(7)
(8)
(10) (6)
(9)
1
50
19
39.2
50
16
1.4
43.4
17
50
86.2
0
16
50
156
9.6
50
20
2
96
50
15
0.8
11.2
50
0.4
14
11
5
20
50
43.4
50
13
1.4
69.4
12
4.4
50
37.8
18
50
19.2
130.6
15
50
86.4
0.2
16
50
6
139.4
6
50
120.4
18
50
6
77
15
15
50
55
2.8
50
17
1.6
31.8
50
50.6
14
8.8
50
55.2
1.6
7
7
50
0
32.8
50
2.4
35
10
10
50
48.4
1.2
63.6
11
0.2
50
0
15
50
10.2
50
7.2
43.8
14
0
50
14.2
24
20
50
0.8
65.2
19
50
44.6
6
17
50
0.2
27
10
21
50
3.2
19
50
8.2
94.8
17
50
2.8
46.4
4
103.8
50
1
5
8.6
163.2
50
0
10
50
14.8
17.2
11
0.6
50
12
0
1.2
50
21
1.4
22.6
50
0
15
6.6
50
22.6
14
50
0.8
7
50
1.6
91
4780.80
319 132
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2010
क्र. भूमि संपादन- 2010-8492.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(3)
(2)
(1)
(4) उज्जैन उज्जैन गोयलाखुर्द
0.711 1.147 1.858
मालनवासा योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन. प्राधिकरण की योजना पी 8/90 ( त्रिवेणी विहार योजना ) क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन - 2010-8493 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) उज्जैन उज्जैन
0.836 1.159 0.020 2.015
गोयलाखुर्द मालनवासा निर्मित योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन.
प्राधिकरण की योजना पी 23 क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
133 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. भूमि संपादन- 2010-8496.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(2)
(3)
(4)
(6) (1) उज्जैन उज्जैन
(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन .
(क्षिप्रा विहार योजना )
प्राधिकरण की योजना पी 1/87 योजना क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
0.928 0.050 6.820 1.408 0.020 9.226
नागझिरी निर्मित मालनवासा शकरवासा निर्मित योग ..
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 14 दिसम्बर 2010
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 05-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
तहसील/ तालुक
(हैक्टर में)
(2)
(4)
(3) मडोर
नरवर
0.01
(1) शिवपुरी
0.02
0.01
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म . प्र.
424 426 427 584
(5) 0.04
(7) सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.
134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(7) (1)
(3)
(4)
(5)
(6)
मडोर
(2) नरवर
668
0.03
शिवपुरी
0.20
671
676
0.06
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
680
0.04
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.
688
0.12
690
0.27
691
0.05
692
0.01
693
0.33
0.01
694
701
0.05
702
0.04
703
0.01
711
0.04
728
0.01
0.06
733
735/1
0.12
735/2
0.10
0.09
736
0.01
738
739
0.01
741
0.02
0.28
742
0.07
743
745
0.02
746
0.02
0.02
751
752
0.09
753
0.06
757
0.02
0.02
778
0.09
779
797
0.02 135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
भाग 1 ]
(7) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
मडोर 798
0.09
नरवर
शिवपुरी
0.08
799
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.02
801
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.
0.27
802
0.24
811/1
811/5
0.17
811/6/1
0.09
0.11
811/6/2
0.01
816/1
818
0.27
0.27
819
834
0.22
0.06
839
0.08
840
0.09
863
876/4
0.04
884
0.11
0.02
885
886
0.09
887
0.10
0.05
889
0.06
890
891
0.06
892
0.09
893
0.02
0.05
894
895
0.03
0.02
929
931
0.01
932
0.09
933
0.14
950
0.07
951
0.04 136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(3)
(4)
(7) (2)
(5)
(6)
952
0.01
नरवर
मडोर
शिवपुरी
0.02
959
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
960
0.04
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 2 आर एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.
961
0.04
0.03
967
0.05
972
0.02
984
0.04
985
0.04
986
987
0.03
1258
0.07
0.01
1311
0.06
1313
1323
0.02
1324
0.11
1325
0.10
1326
0.17
1335
0.14
6.63
योग .
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 06-10-11-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
तहसील/ तालुक
(7) (2)
(3)
(4)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (5)
(6)
(1)
0.30
नरवर
टकांकला 122
शिवपुरी
124
0.07
155/1
0.03
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.
159
0.05
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
137 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(7) (1) (2)
(4)
(5)
(6)
(3)
160
0.11
नरवर
टकांकला
शिवपुरी
161
0.48
162
0.05
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.41
163
164
0.09
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
0.30
165
166
0.10
167
0.08
0.26
169
170
0.01
0.10
171
172
0.05
0.05
174
175/1
0.05
175/2
175/3
176
0.03
177
0.02
0.03
186
0.06
187
188
0.03
0.04
189
0.10
190
0.05
191
201
0.10
205
0.05
206
0.05
207
0.01
242
0.02
0.05
249/1
0.50
257/1
257/2
0.01
258
0.12
0.03
262
0.35
263
264
0.25
0.01
265
0.20
267
268
0.05
0.03
269
271
0.02
0.08
294
0.01
295
0.07
298
303
0.08
304
0.03
0.10
305 [भाग 1 138
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(7) (3)
(4)
(5)
(1)
(6)
306
0.10
नरवर
टकांकला
शिवपुरी
307
0.03
308
0.04
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.07
330
0.03
331
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
332
0.03
333
0.11
339
0.35
340
0.06
341
0.07
343
0.05
344
0.03
0.10
396
401
0.13
402
0.25
0.35
403
404
0.10
405
0.03
406
0.07
407
0.10
0.10
408/1
410
0.40
411
0.10
412
0.55
413
0.12
414
0.03
415
0.02
0.03
मिन 435
मिन 436
0.30
437
0.10
0.05
438/1 , 438/2
0.68
मिन 442
443
0.05
447
0.14
0.02
448
581
0.12
10.08
योग ..
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
शिवपुरी , दिनांक 23 दिसम्बर 2010
क्र. क्यू- भू- अर्जन - 15-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , 139 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
खसरा
तहसील/
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ ग्राम
नम्बर
तालुक
(हैक्टर में)
(7) (1) (2)
(5)
(6)
(3)
(4)
5
नरवर
0.01
सहदोरा
शिवपुरी
0.02
8
0.02
10
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.02
11
14
0.03
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
15
0.09
16
0.06
17
0.02
30
0.06
32
0.05
33
0.03
0.07
34
37
0.02
38
0.06
57
0.05
59
0.07
0.08
60
71
0.02
72
0.03
0.05
73
74
0.05
0.03
94
95
0.05
0.10
96
0.05
97
100
0.01
0.02
101
104
0.03
105
0.03
138
0.03
0.15
140 140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(7) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
(1)
0.01
नरवर
सहदोरा 142
शिवपुरी
0.04
143
144
0.06
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.03
145
159
0.02
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
0.01
161
0.15
162
0.24
163
0.17
164
198
0.06
0.09
199
200
0.03
203
0.03
0.05
204
232
0.01
0.15
236
237
0.02
0.21
238
0.10
243
0.11
245
0.24
281
0.12
282
0.18
286
0.14
287
288
0.03
387
0.02
437/1
0.07
0.04
437/2
437/3
0.04
0.06
545
546
0.04
0.03
547
560
0.08
561
0.02
0.02
562
563
0.01
567
0.13
569
0.12
0.25
571
572
0.21 141 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (1)
नरवर
सहदोरा
0.18
638
शिवपुरी
639
0.01
640
0.10
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.15
661
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
662
0.05
0.03
666
667
0.03
669
0.01
0.01
670
682
0.03
0.15
685
0.02
686
0.08
687
717
0.08
0.04
718
0.20
719
720
0.07
721
0.06
722
0.08
730
0.20
731
0.12
732
0.18
757
0.03
0.03
796
0.17
798
0.09
799
800
0.08
803
0.18
0.08
809
810
0.04
813
0.08
0.05
826
0.18
893
896
0.03
898
0.02
899
0.02
0.04
900 142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
936
0.01
नरवर
सहदोरा
शिवपुरी
0.08
946
0.03
948
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र .
950
0.34
951
0.22
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
0.12
952
0.20
953
954
0.05
955
0.34
0.13
956
958
0.56
961
0.21
0.05
971
972
0.16
0.05
973
1010
0.05
1011
0.16
1012
0.10
1018
0.01
1020
0.01
0.07
1021
1022
0.25
1027
0.02
1028
0.08
1029
0.34
0.24
1030
1034
0.01
1035
0.02
1037
0.01
1038
0.01
1048/2
0.09
1051
0.25
1063
0.18
1064
0.01
1065
0.05
1076
0.17
1102
0.21
1105
0.10 143 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
(7) नरवर
सहदोरा 1106
0.01
शिवपुरी
1107
0.02
1119
0.01
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र .
1121
0.07
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
1122
0.10
0.12
1123
1124
0.11
1164
0.03
1165
0.01
1166
0.12
1167
0.01
0.01
1177
0.06
1181
0.03
1182
0.13
1183
1185
0.16
0.08
1189
1190
0.02
0.05
1192
0.04
1194
1195
0.07
1196
0.03
1197
0.04
0.01
1203
1206
0.05
1208
0.16
1209
0.09
1210/1
0.17
1210/2
0.12
1211
0.12
1215
0.09
1216
0.20
1217
0.02
1218
0.05
1219
0.04
15.29
योग ..
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
144
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 16-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
खसरा
लगभग
वर्णन जिला तहसील/
नगर/ ग्राम
क्षेत्रफल
नम्बर
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तालुक
(हैक्टर में)
(1) (2)
(7) (3)
(4)
(5)
(6)
4 एल माईनर
0.08
नरवर
लमकना II 109
शिवपुरी
0.09
110
0.02
111
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.
112
0.03
0.04
910
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
912
0.05
0.03
913
0.22
914
0.08
918
0.24
919
0.02
920
0.04
1009
1010
0.09
0.03
1011
1012/2
0.10
0.07
1013
1014
0.03
0.01
1018
0.03
1019
1020/1
0.17
1020/2
0.01
0.03
1021
0.04
1026
1027
0.07
0.09
1028
1029
0.01 145 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(6)
(1)
(3)
(4)
(7)
(5)
0.05
1077
नरवर
लमकना II
शिवपुरी
1078
0.01
1080
0.13
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.08
1081
1082
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल , 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
1085
0.04
1120
0.09
0.04
1121
0.05
1128
0.18
1129
1130
0.05
1131
0.03
1132
0.03
1134
0.05
0.04
1135
0.08
1136
1137
0.03
1145
0.01
1146
0.03
1147
0.02
0.03
1148
1151
0.02
1152
0.02
1153
0.02
1154
0.02
1191
0.01
0.03
1192
0.12
1193
0.06
1194
1195
0.03
1244
0.13
1245
0.14
0.06
1246
1265
0.07
1266/1
0.09
4आर माईनर
573
0.03
591
0.10
596
0.10
597
0.09 146
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0.05
598
नरवर
लमकना II
शिवपुरी
599
0.10
613
0.14
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.
615
0.03
616
0.07
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
619
0.10
0.15
620
621
0.04
623
0.05
0.04
624
625
0.03
626
0.04
641
0.12
642
0.11
643
0.03
644
0.03
5 एल माईनर
0.01
255
0.04
256/3
257
0.02
0.02
259
260
0.04
266
0.14
267
0.01
272
0.10
273
0.04
279
0.01
0.14
280
283
0.06
530
0.04
531
0.23
538
0.01
539
0.03
0.10
540
541
0.06
542
0.06
543
0.06
548
0.10
552
0.10 147 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(7) (1) (2)
(6)
(3)
(4)
(5)
0.01
नरवर
लमकना II 568
शिवपुरी
570
0.02
0.04
571
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
572
0.11
573
0.08
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल , 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
5 आर माईनर
382
0.06
401
0.02
402
0.05
403
0.02
404
0.03
405
0.08
406
0.09
407
0.04
414
0.12
415
0.05
416
0.06
417
0.03
437
0.24
0.05
439
440
0.03
442
0.02
443
0.05
444
0.07
445
0.15
0.05
449
450
0.10
6 एल माईनर
0.06
49
50
0.03
51
0.03
52
0.03
55
0.13
59
0.08
0.13
296
298
0.06
299
0.01
301/1
0.15
321/1
0.02
322
0.22
324
0.04
328
0.10
329/1
0.02
329/2
0.02
330
0.10 148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(7)
(6)
नरवर
334
0.05
लमकना II
शिवपुरी
335
0.04
336
0.20
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
337
0.01
338
0.07
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
339
0.02
504
0.01
505
0.03
513
0.04
514
0.04
515
0.01
516
0.05
517
0.05
518
0.03
0.04
519
520
0.13
522
0.14
523/1
0.01
योग .. 10.36
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन -17-10-11- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा 'अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुक
(हैक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(7)
(6)
(5)
नरवर
0.15
लमकना I 373/2अ
शिवपुरी
380
0.06
381
0.08
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
382
0.10
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 आर, एवं 3 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
0.12
383
384
0.15
386
0.17
387
0.19 149 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर
388
लमकना I
0.09
शिवपुरी
389
0.07
390
0.07
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र .
392
0.11
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 आर, एवं 3 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
400
0.12
401
0.11
496
0.11
502
0.05
503
0.35
504
0.14
505
0.03
507
0.34
558
0.03
561
0.30
564
0.25
565
0.22
566
0.03
567
0.20
568
0.10
573
0.12
0.02
574/1
574/2
0.18
582/1
0.04
582/2
0.90
0.03
595
879
0.12
880
0.12
882
0.01
0.10
883
884
0.10
885
0.24
1071
0.15
0.22
1072
1073
0.23
1074
0.04
0.05
1075
1076
0.02
1089
0.10
0.13
1090
0.27
1091 150
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर
लमकना I
शिवपुरी
1092
0.01
1094
0.02
1095
0.08
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
1096
0.40
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
1097
0.12
1247
0.05
1262
0.03
0.23
1264
1265
0.37
1268
0.01
1334
0.01
1335
0.03
1336
0.15
1337
0.05
1339
0.25
1340
0.20
1343/3
0.02
0.40
1360
1361
1.01
1362
0.06
1364
0.03
3 आर माईनर
709
0.02
710
0.02
735
0.04
738
0.03
739
0.02
740
0.06
741
0.06
742
0.01
747
0.05
748
0.04
749
0.03
752
0.02
753
0.04
754/2
0.02
758
0.02
759
0.07
0.02
760
762
0.04 भाग 1 ]
151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर
लमकना I 763
0.04
शिवपुरी
764
0.03
0.02
767
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.04
768
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
769
0.04
770
0.01
1303
0.06
1305
0.12
1313
0.11
0.02
1314
1315
0.11
1317
0.01
0.25
1318
1323
0.04
1324
0.05
1325/1
004
1325/2
0.09
1326
0.12
1327
0.09
3 एल. माईनर
0.04
951
952
0.06
953
0.02
954
0.04
955
0.02
956
0.01
0.05
957
978
0.01
0.04
979
0.04
980
0.02
981
982
0.01
983/1
0.09
983/2
0.01
0.01
984
985
0.02
986
0.01
987
0.02
0.08
988 152
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(7)
(6)
(5)
नरवर
लमकना I 991
0.04
शिवपुरी
0.02
992
993
0.04
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
994
0.04
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात ) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
1001
0.02
1223
0.02
1224
0.05
1225
0.01
1226
0.04
1227
0.10
1228
0.05
1233
0.06
1234
0.01
1235
0.10
0.04
1236
1237
0.12
1349
0.20
1352
0.01
0.08
1353
1354
0.11
14.12
योग ..
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र.- 18 - भू- अर्जन- 10-11- ए-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील/
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
खसरा
लगभग
नगर/ ग्राम
नम्बर
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल
तालुक
(हैक्टर में)
(2)
(3)
(7) (4)
(6)
(1)
(5)
नरवर
करही 787
0.08
शिवपुरी
788
0.07
0.13
793
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.07
794
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
153 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(7) (3)
(4)
(5)
(6)
नरवर
826
करही
0.01
शिवपुरी
1673
0.02
1674
0.01
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
1676
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
1678
0.02
0.02
1689
1690
0.08
1698
0.30
1700
0.15
0.20
1701
1702
0.03
1706
0.14
1707/1
0.08
1707/2
0.08
1707/3
0.06
1707/4
0.02
1708
0.10
1709
0.14
0.20
1711
0.12
1713
1715
0.09
1834
0.01
1946
0.01
2021
0.07
0.08
2122
2090
0.02
2091
0.03
2118
0.03
2119
0.02
2146
0.05
2235
0.01
2236
0.03
2237
0.05
0.07
2239/1
2239/2
0.02
2240
0.10
2248
0.01
2254
0.04
2255
0.03
2256
0.03 154
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर
2257
0.02
(3) करही
शिवपुरी
2259
0.02
2260
0.01
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
2299
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
2300
0.01
2301
0.02
2302
0.01
0.02
2303
2332
0.01
2333
0.02
0.03
2334
2335
0.03
2336
0.03
0.03
2337
2339
0.01
2340
0.01
0.01
2341
2342
0.01
2343
0.01
0.02
2344
0.03
2353
2354
0.05
2368
0.01
2369
0.01
2370
0.02
0.01
2371
2379
0.02
0.04
2380
0.02
2381
2382
0.02
2383
0.01
2384
0.02
2385
0.02
0.01
2386
0.01
2391
2392
0.01
0.03
2435
2436
0.03
2437
0.03
2439
0.02 भाग 1 ]
155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(5)
(7) (4)
(6)
नरवर
2440
0.01
करही
शिवपुरी
2455
0.01
2456
0.07
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.
2457
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
2458
0.02
2459
0.02
2460
0.04
2461
0.02
2462
0.02
2463
0.01
2475
0.01
2476
0.01
2477
0.02
0.02
2478
2479
0.02
2480
0.03
2481
0.03
0.01
2482
2483
0.02
0.02
2488
2489
0.01
2490
0.02
2491
0.06
2492
0.01
0.03
2493
0.01
2494
2495
0.01
2497
0.01
0.01
2498
2507
0.01
2629
0.03
2671
0.03
2674
0.04
2677
0.01
2678
0.04
2685
0.02
2686
0.02
2687
0.02
2689
0.01
2744
0.01 156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(7)
(6)
2754
नरवर
0.02
करही
शिवपुरी
2755
0.04
0.01
2756
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
2768
0.02
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
2769
0.02
2770
0.02
0.02
2774
2775
0.03
2776
0.03
2777
0.01
2781
0.02
0.09
2782
2784
0.06
0.05
2785
2786
0.06
2787
0.01
2792
0.01
0.01
2793
2794
0.01
2795
0.02
0.03
2796
2798
0.01
2800
0.01
0.06
2801
2802
0.03
2810
0.04
2825
0.01
0.30
2927
2934
0.02
3120
0.01
0.03
3121
3122
0.03
3123
0.03
3139
0.03
3142
0.04
3143
0.07
3146
0.03
3147
0.05
3148
0.09 157 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(7)
(6)
3150
0.01
नरवर
करही
शिवपुरी
3153
0.01
3154
0.01
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
3159
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
3164
0.05
0.11
3165
0.01
3166
3167
0.04
3168
0.03
3170
0.07
3171
0.06
3172
0.05
3195
0.03
0.02
3196
3197
0.01
3201
0.01
3237
0.05
3239
0.20
3245
0.01
3246
0.30
3252
0.60
1 एल माईनर
0.14
840
841
0.05
842
0.04
858
0.05
1710
0.01
1829
0.01
0.01
1833
1835
0.05
0.01
1839
0.03
1942
0.03
1943
0.01
1944
1945
0.02
0.02
1947
0.02
1948
1958
0.02
1959
0.01 158
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
नरवर
1960
0.01
करही
शिवपुरी
1975
0.02
1976
0.05
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.08
1978
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी -4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
2027
0.02
2028
0.03
2031
0.05
2032
0.03
2089
0.01
2093
0.01
2120
0.01
0.02
2121
2122
0.03
2145
0.05
0.01
2223
2241
0.06
2378
0.01
0.05
2438
2441
0.01
2464
0.01
2496
0.01
2508
0.02
2509
0.01
2521
0.06
2630
0.04
2640
0.01
2641
0.04
0.02
2642
2643
0.01
0.05
2644
0.03
2645
2672
0.03
2673
0.03
2679
0.03
2688
0.05
2724
0.02
2725
0.09
2726
0.11
2727
0.02 159 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 2745
0.02
नरवर
करही
शिवपुरी
2762
0.02
0.01
2763
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
2773
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी -4 वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर के निर्माण हेतु.
2809
0.02
0.03
2811
0.01
2812
0.02
2813
2814
0.01
2824
0.01
3144
0.01
3212
0.02
0.02
3214
3215
0.11
3216
0.03
3217
0.01
3218
0.01
3219
0.01
3233
0.01
3243
0.01
9.88
योग .
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-19-10-11 - ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुक
(हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(5)
नरवर
307
0.08
शिवपुरी
राजपुर
308
0.06
309
0.05
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
310
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
311
0.06 160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) नरवर
317
0.17
राजपुर
शिवपुरी
319
0.10
327
0.07
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
0.05
331
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
332
0.07
347
0.06
348
0.33
349
0.01
350
0.09
355
0.01
356
0.03
357
0.22
0.04
433
0.03
434
435
0.07
436
0.01
437
0.11
0.03
438
439
0.01
440
0.01
441
0.12
442
0.14
443
0.14
0.17
444
445
0.10
446
0.09
447
0.03
660
0.02
661
0.30
662
0.17
0.01
663
664
0.30
666
0.36
667
0.20
717
0.26
719
0.57
720
0.20
0.03
721
722
0.07 161 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(3)
(5)
(2)
(4)
(7)
(6)
723
0.34
नरवर
शिवपुरी
राजपुर
724
0.05
0.01
731
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
804
0.01
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
805
0.02
807
0.34
808
0.37
0.01
809
811
0.11
0.07
812
813
0.01
859
0.07
860
0.04
862
0.01
0.13
869
870
0.05
871
0.03
0.28
872
873
0.32
0.03
878
879
0.04
880
0.04
881
0.05
882
0.07
0.22
883
884
0.02
0.18
885
886
0.01
887
0.23
888
0.01
889
0.05
0.20
893
894
0.09
895
0.03
0.03
896
0.09
898
899
0.05
911
0.01
912
0.01 162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1) (2)
(3)
(5)
(7) (4)
(6)
नरवर
914/1
0.06
शिवपुरी
राजपुर
0.07
914/2
915/1
0.15
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
1162
0.16
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी -4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
1163
0.36
1164
0.07
1311
0.01
0.11
1312
1313
0.11
1314
0.06
1315
0.05
0.14
1317
1318
0.09
1319
0.05
1320
0.01
1333
0.04
1334
0.03
1340
0.15
1341
0.05
0.05
1342
1343
0.08
0.03
1344
0.18
1346
0.04
1347
1368
0.06
0.10
1369
1370
0.01
1374
0.01
1375
0.04
1377
0.01
1378
0.21
1379
0.09
1381
0.01
1403
0.01
1404
0.10
1405
0.07
1406
0.09
1407
0.04
0.04
1408 163 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(7) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.03
नरवर
1868
शिवपुरी
राजपुर
1869
0.12
0.06
1870
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
1871
0.03
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी-4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
1872
0.02
0.07
1873
1874
0.05
1875
0.08
1876
0.01
1877
0.16
1886
0.13
0.01
1888
1889
0.16
1899
0.02
1900
0.08
1902
0.06
1926
0.01
0.04
1930
1931
0.11
0.05
1933
1934
0.01
1937
0.03
1952
0.02
0.10
1964
1965
0.33
1968
0.14
1995
0.02
2001
0.17
2002
0.09
2003
0.11
2004
0.16
2005
0.14
2006
0.25
2011
0.32
2012
0.15
2018
0.16
2019
0.12
0.03
2033
2035
0.45 164
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2)
(3)
(5) (1)
(4)
0.70 नरवर
2036
शिवपुरी
राजपुर
2037
0.69
0.55
2038
2039
0.13
2059
0.20
2063
0.15
2065
0.37
0.05
2066/1
2068
0.03
2070
0.05
2080
0.01
2081
0.03
योग .. 18.89
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी म. प्र.
सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक की ) डी -4 वितरिका शाखा तथा 6 एल 7 एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 28 दिसम्बर 2010
भू-अर्जन- प्र. क्र. 01 -अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 277-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
खण्डवा
2.48
गोंडखेड़ा
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ- 82-10-11 नस्ती क्रमांक 276-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) खण्डवा
2.79
उटावद
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र. 03 -अ- 82-10-11 नस्ती क्रमांक 279-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
2.52
बावड़िया
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. 04-अ- 82-10-11 नस्ती क्रमांक 306-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) खण्डवा
खण्डवा केहलारी
7.73
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र. 05-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 278-2010 एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
1.90 खण्डवा
पुनासा केनूद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर .
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 304-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
1.99
जलवां बुजुर्ग
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 07 -अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 274-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
0.34
जलकुऑ
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र. 08-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 305-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
दैत
2.51 पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 09-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 303-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 168
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
खण्डवा
(4) 0.22
कोदबार
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 6 जनवरी , 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 12-अ- 82-09-10 नस्ती क्रमांक 324-2010 एलए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
चांदेल
खण्डवा
0.63 पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 326-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) खण्डवा
1.48 पुनासा भादलीखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 14-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 331-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
जामन्या
1.76 पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक 15-अ- 82-09-10 नस्ती क्रमांक 332-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) खण्डवा
दोहद
0.98 पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 16-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 327-2010 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 170
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
[भाग 1 करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
1.01
कोड़िया खेड़ा
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 325-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) खण्डवा
3.510 पुनासा
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 25, नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-18-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 328-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
1.01
भिलाई
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-19-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 330-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1) खण्डवा
0.61 पुनासा फेफरिया कला (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजनाके अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-20-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 329-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
खण्डवा
(4) 0.52 (2) पुनासा मोहन्या खुर्द (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन - प्रकरण क्रमांक- 21-अ- 82-09-10 नस्ती क्रमांक 325-10 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) खण्डवा
1.36
(3) सीवर रै.
(2) पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
172
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010
क्र. 11189 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(6) (3)
(4)
(5)
छिंदवाड़ा
(2) छिंदवाड़ा
गंगई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
0.600 हेक्टर एवं (उक्त भूमिपर आने वाली सम्पत्तियां.
कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा.
ग्राम - गंगई ब.नं. -120 प. ह. न.- 25 रा.नि.मं. - छिंदवाड़ा-2 .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा में ) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी सालीढाना सर्वेक्षण परियोजना उप - संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2011
क्र. 618 - भू- अर्जन-2010 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित भाग 1 ]
173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सेमरिया जरैला
0.497
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जरमोरा बांध नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रीवा संभाग रीवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) जरमोरा बांयी तट नहर निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला , दिनांक 3 जनवरी 2011
क्र. - भू- अर्जन- ( अ-82 ) 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
ग्राम एवं प. ह. नं. (3)
(4) मण्डला बिछिया
0.11
खरपरिया ह. नं. 20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
वृक्षारोपण हेतु.
संभागीय प्रबंधक, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड मोहगांव , परियोजना मंडल, मण्डला.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011
प्र. क्र. 5 - अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 5 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 174
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
खाने ( 5 ) में उल्लेखित उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में )
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
2.653
गोटेगांव गढ़पेहरा
नरसिंहपुर
मुख्य नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहपुर के भू- अर्जन शाखा में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 5 - भू-अर्जन-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (4) अर्जित रकबा ( हेक्टे. में)
(5)
(6) पचौरी
0.695
नरसिंहपुर गोटेगांव
सिवनी वितरण नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू- अर्जन शाखा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2011
क्र. 17- प्रका- भू-अर्जन-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि काविवरण
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(6) (1) रीवा
(2) सिरमौर
0.166
(3) शुकुलगवॉ
कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की धवैया डिस्ट्री- ब्यूटरी एवं धवैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. 19 - भू- अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4) रीवा
0.160 सिरमौर
(3) पटना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर एवं करारी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 21 - भू-अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
जिला तहसील
भूमि काविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.170 रायपुर कर्चु. बुढ़िया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 11 जनवरी 2011
क्र. 274- प्र.भू- अर्जन-09-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
176
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
लगभग क्षेत्रफल तहसील
क्रमांक
भूमि का वर्णन ग्राम
कुल खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4)
(5) 1
1
0.38 सागर बम्होरी ढूंढर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र. ).
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय सागर में देखा जा सकता है .
क्र. 275 - प्र.भू-अर्जन-09-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
क्रमांक
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
कुल खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
सानौधा
1
2
0.17 सागर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
संभागीय प्रबंधक म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र. ) .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.
क्र. 276 - प्र.भू- अर्जन-09-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 4 ) उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
क्रमांक
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
कुल खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(5)
(4)
1
सागर
3
0.44
डुंगासरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.) .
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
177
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 11 जनवरी 2011
संशोधन
पत्र क्र. - 367 - भू- अर्जन-2010 .- इस कार्यालय द्वारा भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) के अंतर्गत निम्नानुसार ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय , भोपाल एवं संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग , भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी . जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2605 पर दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को तथा दो हिन्दी समाचार- पत्र, प्रभातकिरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2010 एवं स्वदेश समाचार - पत्र में दिनांक 3 अक्टूबर 2010 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है:-
प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे
प्रकाशित हुआ
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1) धार
मनावर
1.738
1.049
उटावद
उटावद
0.310
0.346
बेंचकुआ
बेंचकुआ
0.205
रालामण्डल
रालामण्डल
0.440
बैलाली
0.037
बैलाली
0.145 नोट:- अधिसूचना का शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 12 जनवरी 2011
रा. मा. क्र. 10 अ- 82 - ए वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित
भूमिका वर्णन ग्राम
प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकवा ( हेक्टर में ) ख. नं . रकवा (हे . में)
(4)
(5)
(3) निवारी
(2) गाडरवारा
5.678
(1) नरसिंहपुर
0.162
प्रबंध संचालक, बी. एल. ए. पावर प्रा. लि. , गाडरवारा.
(6) 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु.
0.316
127 128/1 128/2 129 0.299 130
0.036
कुल योग : 6.491
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
178
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
[भाग 1 रा. मा. क्र. 11 अ- 82-ए वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हेक्टर में ) ख. नं. रकवा ( हे . में. ) (4)
(2) गाडरवारा
(3) पौड़ी
(1) नरसिंहपुर
(5) प्रबंध संचालक, बी. एल. ए. पावर प्रा. लि. , गाडरवारा.
(6) 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु.
0.405
0.607
0.809
166/1 , 167/1, 168/1 , 169/1 166/3 , 167/3 , 168/3 , 169/3 165 1.700 166/2 0.028 167/2 0.024 162/1 1.376 164/1 0.109 162/3 0.809 159 5.050 161 0.097 158/3 160/3, 162/5 , 170/2 घ 171/3 , 173/4 157/1 1.621
कुल योग .. 12.635
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 13 जनवरी 2010
पृ. क्र. 01-अ- 82-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]
179
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) विदिशा सिरोंज
2.410
10.258 0.632
कस्बा , सिरोंज, कल्याणपुर, छीपीखेड़ी
योग .. 13.300
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज .
सिरोंज - बायपास निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है .- सिरोंज- बायपास के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , सिंरोज में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 13 जनवरी 2011
क्र. 168 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील- सांवेर
(ग ) नगर/ग्राम- जैतपुरा
( घ) कुल क्षेत्रफल-0.539 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
143
0.539
योग 0.539
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 220 के. व्ही. उपकेन्द्र इन्दौर ( द्वितीय ) जैतपुरा के विस्तार हेतु अर्जन बावद्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 14 दिसम्बर 2010
क्र. 623 - भू-अर्जन- 2010-11-03-09-10- अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
तहसील- नरवर
(ख )
(ग) नगर/ग्राम- कल्याणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 हेक्टेयर.
खसरा नं.
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
21
0.02
23
0.02
25
0.19
46
0.05
47
0.01
60
0.06
61
0.03
62
0.02
63
0.06
0.02
67
68
0.01
82
0.04
83
0.01
84
0.08
85
0.02
88
0.04
89
0.06
335
0.03
336
0.02
337
0.02
[ भाग 1 (1)
(2)
338
0.01
0.01
379
380
0.08
381
0.01
0.03
385
386
0.02
390
0.03
391
0.02
392
0.02
0.08
393
396
0.04
0.05
397
0.04
398
407
0.05
0.09
408/मिन
409
0.06
410
0.01
0.15
414
432
0.07
433
0.02
434
0.02
0.06
435
437
0.09
438
0.01
455
0.09
460/2
0.16
0.05
461
462
0.01
463
0.08
0.02
464
474
0.22
757
0.08
758
0.08
768
0.05
0.07
778
782
0.05
0.06
783
779
0.06
781
0.06
789
0.11
790
0.12
कुल योग 3.23 भाग 1 ]
181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा तथा 7 एल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 616- भू-अर्जन- 2010-11-06-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
नगर/ ग्राम- बीजौर
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 हेक्टेयर.
खसरा नं .
लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(1)
(2)
21
0.14
48
0.08
49
0.10
51
0.08
80
0.02
81
0.05
83
0.05
84
0.10
86
0.05
101
0.01
103
0.03
104
0.07
105
0.06
111
0.06
112
0.15
113
0.16
127
0.07
128
0.07
129
0.11
130
0.03
131
0.08
(1)
(2)
200
0.12
201
0.10
257
0.06
258
0.01
261
0.11
0.06
262
276
0.11
277
0.14
278
0.05
287/1
0.01
0.03
287/2
288
0.06
0.03
289
291
0.01
292
0.10
कुल योग . 2.57
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 602 - भू- अर्जन- 2010-11-07-09-10 - अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ ग्राम- खडीचा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.31 हेक्टेयर.
खसरा नं .
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(2)
(1)
19
0.03
0.07
218 182
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2) 219
0.01 249
0.13 250
0.02 251
0.10 253
0.07 254
0.08 255
0.13 294
0.05 295
0.10 302
0.03 303
0.03 304
0.11 306
0.09 317
0.20 327
0.06 328
0.08 329
0.01 330
0.09 331
0.08 341
0.08 342
0.03 343
0.16 344
0.01 393
0.18 396
0.05 397
0.05 400
0.03 418
0.30 419
0.15 423
0.05 425
0.56 426
0.30 427
0.14 428
0.08 429
0.53 430
0.01 432
0.38 435
0.35 1104
0.10 1105
0.10 1106
0.26 1107
0.36 1110
0.36 1111
0.15
[ भाग 1 (1)
(2)
1112
0.12
0.08
1113
0.54
1114
0.16
1115
1116
0.01
1117
0.01
1118
0.20
0.08
1301
0.22
1398
0.07
1399
0.01
1400
1424
0.05
1425
0.05
1428
0.02
0.14
1429
1430
0.07
1437
0.24
0.08
1438
0.01
1439
1442
0.21
1490
0.02
1493
0.01
1495
0.06
1496
0.03
1565
0.18
1570
0.29
1571
0.05
1572
0.01
1576
0.02
0.19
1581
1582
0.09
1583
0.08
0.03
1645
1649
0.10
1650
0.22
1720
0.48
1722
0.25
1723
0.69
1724
0.12
1725
0.32
1726
0.01
0.27
1727
1728
0.28
0.12
1738 भाग 1 ]
183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2)
1739
0.06
1737/1
0.09
1737/2
0.01
1740
0.40
1741
0.72
1742
0.34
1743
0.06
1744
0.05
1745
0.13
1747
0.10
0.06
1748
1749
0.74
1750/1
0.12
1750/2
0.33
1752
0.78
1753/1
0.19
1753/2
0.19
1753/3
0.07
1756
0.49
1757
0.75
कुल योग 18.31
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की 4 एल एवं 5 एल मायनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 630- भू-अर्जन- 2010-11-08-09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
नगर/ ग्राम- देहरेटा सानी
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-10.15 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(2)
(1)
0.15
79
80
0.05
0.07
101/1
101/2
0.06
102
0.09
103
0.10
0.08
139
140
0.08
142
0.09
182
0.07
183
0.10
247
0.02
263
0.06
264
0.17
0.01
303
0.01
318
0.04
319
320
0.04
321
0.06
0.01
322
324
0.05
0.05
325/1
0.15
325/2
326
0.04
328
0.01
354
0.15
355
0.12
0.02
356
357
0.02
0.07
358
372
0.20
373
0.07
0.05
374
0.18
375
0.18
379
380
0.22
381
0.02
0.02
386
387
0.18
0.05
389
0.12
390 184
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2) 391
0.07 392
0.18 393
0.01 394
0.33 455
0.11 456/1
0.17 457
0.09 467
0.18 468
0.16 470
0.25 471
0.16 475
0.01 478
0.03 479
0.13 480
0.08 481
0.10 517
0.10 518
0.01 519
0.04 520
0.05 521
0.08 538
0.01 539
0.14 544
0.13 546
0.15 548
0.01 560
0.02 563
0.05 564
0.05 568
0.08 572
0.02 573
0.21 574
0.05 593
0.06 594
0.09 595
0.06 598
0.14 625
0.06 639
0.15 640
0.02 660
0.09 661
0.03 662
0.10 665
0.08 718
0.10
[भाग 1
(2)
(1)
719
0.01
724
0.08
725
0.32
0.02
726
728
0.01
0.09
729
730
0.09
732
0.15
0.07
736
737
0.07
745
0.12
0.08
746
747
0.02
748
0.02
749
0.11
753
0.05
0.01
754
0.26
768
769
0.01
0.21
780
781
0.08
784
0.02
785
0.06
0.01
788
0.21
789
790/1
0.10
919
0.01
0.06
920
0.10
922
0.03
923
0.06
926
927
0.04
कुल योग .. 10.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा तथा 12 आर एवं टेल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 574- भू-अर्जन-2010-11-10-09-10-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
185
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
नगर/ ग्राम- रावखुर्द
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.48 हेक्टेयर.
खसरा नं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1)
(2)
22
0.06
93
0.01
95
0.07
96
0.13
97
0.15
98
0.04
107
0.01
108
0.10
109
0.08
110
0.08
127
0.12
128
0.20
130
0.01
143
0.40
146
0.20
147
0.08
148
0.11
150
0.04
151
0.12
152
0.09
153
0.18
154
0.07
155
0.25
156
0.36
157
0.04
158
0.03
160
0.20
0.07
161
162
0.06
163
0.12
(1)
(2)
0.14
164
165
0.26
0.02
166
0.04
184
185
0.04
0.08
186
187
0.12
188
0.15
0.23
191
0.11
192
193
0.06
0.10
194
196
0.03
197
0.09
232
0.06
233
0.06
235
0.07
0.03
236
0.07
237
0.05
238
273
0.09
275
0.08
276
0.03
277
0.02
0.17
279
283
0.01
0.01
284
0.25
353
0.07
355
356
0.05
357
0.06
0.04
363
0.21
364
365
0.05
0.05
368
6.48
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 6 आर एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
186
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. 637- भू-अर्जन- 2010-11-12-09-10- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम-पनौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर.
खसरा नं.
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में )
(1)
(2)
113
0.07
114
0.04
115
0.22
127
0.06
207
0.10
208
0.08
209
0.08
210
0.10
215
0.02
273
0.12
274
0.04
275
0.04
276
0.05
277
0.03
278
0.15
279
0.09
299
0.08
302
0.16
303
0.20
307
0.11
308
0.04
309
0.26
312
0.02
345/2
0.01
347
0.05
348
0.02
[भाग 1
(2)
(1)
353
0.11
0.06
355
356
0.09
2.43
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 7 एल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 581 - भू-अर्जन- 2010-11-14-09-10- अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
नगर/ग्राम- चिताहरी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-03.73 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(2)
(1)
0.01
46
0.05
48
0.03
49
0.06
68
71
0.07
0.07
72/ मिन
73
0.10
74
0.10
0.10
75 भाग 1 ]
187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2) 76
0.01 226
0.18 235
0.07
0.07 236
237
0.08 241
0.01 243
0.05 244
0.01 245
0.11 246
0.03 248
0.20 249
0.16 250
0.01 251/2
0.01 252/3
0.02 283
0.01
0.06 285
287
0.17
0.02 289
350
0.02 351
0.05 357
0.02 360
0.08 361/1
0.03 361/2
0.07 362
0.01 363/1
0.05 363/2
0.13 377
0.07 378/1
0.04 385
0.04 386
0.04 387
0.04 388
0.05 390
0.09 391
0.08 397
0.04 398
0.01 399
0.12 403
0.10 405
0.09 406
0.01 412
0.01
0.03 413
(2)
(1)
0.01
415
416
0.02
0.11
418
419
0.12
459
0.08
462
0.09
0.11
488
3.73
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 609 - भू-अर्जन - 2010-11-16-09-10- अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
नगर/ग्राम-कारोवाहा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा नं .
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.15
92
187
0.32
189
0.30
225
0.09
0.09
230
0.22
297
315
0.28 188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2)
318
0.14
544
0.05
686
0.08
710
0.03
711
0.03
713
0.32
715
0.01
730/मिन
0.08
731
0.02
732/मिन
0.04
748
0.18
760/मिन
0.01
761/मिन
0.34
766/मिन
0.03
767
0.03
768/मिन
0.04
769/मिन
0.02
770
0.01
771/मिन
0.45
3.36
कुल योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी -4 वितरण शाखा की 5 एल एवं 6 एल मायनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 595 - भू- अर्जन- 2010-11-18-09-10- अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला - शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
[भाग 1 नगर/ग्राम- दौनी
(ग )
लगभग क्षेत्रफल- 13.02 हेक्टेयर.
(घ )
खसरा नं .
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
0.07
16
0.14
17
66
0.01
67
0.07
0.08
68
70
0.04
71
0.10
0.07
91
110
0.07
128
0.05
0.06
129
131
0.08
145
0.09
0.01
146
147
0.10
148
0.04
0.06
153
154
0.06
156
0.01
162
0.10
164
0.01
493
0.10
499
0.03
500
0.03
0.03
501
502
0.03
0.02
505
0.04
506
507
0.08
520
0.09
524
0.13
525
0.09
526
0.01
528
0.20
537
0.07
555
0.35 भाग 1 ]
189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2) 556
0.27 558
0.03 559
0.21 560
0.10 561
0.03 564
0.12 622
0.20 623
0.15 629
0.09 630
0.27 631
0.03 632
0.08 633
0.03 646
0.03 647
0.02 648
0.02 652
0.01 653
0.01 683/2
0.16 687
0.01 688
0.18 689
0.15 735
0.03 741
0.02 742
0.04 743
0.04
0.10 745
0.11 746
749
0.08 750
0.04 751
0.02 754
0.17 755
0.05
0.07 756
939
0.08 940
0.10 947
0.05 948
0.05
0.12 949
950
0.05 953
0.02 (1)
(2)
0.06
954
955
0.04
1009
0.05
0.05
1010
0.06
1016
1031/2
0.25
1076
0.01
1077
0.03
1078
0.01
0.08
1079
0.05
1080
1081
0.06
0.04
1082
0.03
1083
1085
0.05
1086
0.03
1095
0.02
1096
0.09
1097
0.10
1098
0.09
1099
0.08
1100
0.03
1101
0.01
1102
0.14
0.03
1103
0.06
1109
1110
0.08
1111
0.07
0.06
1114
0.08
1115
1117
0.06
0.03
1119
0.01
1195
1197
0.11
1199
0.01
1200
0.06
0.02
1201
1206
0.03
1209
0.08
0.11
1210
1211
0.01 190
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2) 1222
0.02 1223
0.02 1224
0.01 1244
0.03 1246
0.01 1262
0.01 1263
0.04 1264
0.09 1265
0.01 1277
0.03 1278
0.05 1279
0.08 1307
0.01 1308
0.02 1309
0.03 1310
0.02 1311
0.03 1312
0.02 1313
0.01
0.01 1316
1317
0.03 1318
0.10 1322
0.25 1323
0.20 1327
0.02 1328
0.01 1329
0.01 1330
0.02 1333
0.18 1334
0.02 1335
0.02 1336
0.05 1338
0.05 1339
0.07 1340
0.04 1341
0.05 1343
0.06 1344
0.03 1345
0.01 1346
0.01 1347
0.03
[भाग 1
(2)
(1)
1349
0.10
0.22
1351
0.02
1352
0.03
1353
0.02
1362
1363
0.06
1365
0.01
1390
0.01
0.11
1391
1397
0.01
1399
0.02
0.08
1400
1406
0.05
0.08
1408
0.05
1410
1411
0.05
0.07
1412
0.08
1416
1418
0.02
1605
0.10
0.01
1621
1622
0.09
1623
0.01
1628
0.07
1629
0.09
1630
0.04
0.07
1631
0.04
1643
0.09
1644
1645
0.01
1646
0.01
1647
0.02
1665
0.01
1718
0.16
1720
0.02
0.03
1731
1733
0.01
0.01
1947
0.02
1948
1949
0.06
0.01
1950 भाग 1 ]
191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2)
1955
0.08
1956
0.07
1966
0.01
1969
0.09
1970
0.01
1971/1
0.10
1987
0.05
1988
0.06
1989
0.02
1990
0.08
1991
0.05
1994
0.02
0.07
1995
कुल योग .. 13.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 588- भू-अर्जन-2010-11-19-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
नगर/ग्राम- कलोथरा सानी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-4.62 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
1
0.09
3
0.18
(2)
(1)
4
0.04
5
0.09
6
0.08
7
0.11
0.02
19/2
24
0.28
25
0.01
26
0.07
27
0.08
28
0.16
29
0.19
30
0.10
35
0.06
37/1
0.02
0.01
37/2
0.01
38/1
38/2
0.01
42
0.01
0.04
54
55
0.01
65
0.30
67
0.04
0.03
68
0.02
114
116
0.03
117
0.01
120
0.04
121/1
0.01
121/2
0.04
122
0.08
0.01
159
160
0.08
0.01
161
0.06
180
181
0.04
183
0.05
184
0.03
0.04
189
190
0.18
0.09
191
0.04
192
205
0.02
206
0.09
207
0.02 192
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(1)
(2)
208
0.08
209
0.10
210
0.01
211
0.01
242
0.05
243
0.09
244
0.04
245
0.02
266
0.07
269
0.02
270
0.02
271/1
0.10
271/2
0.08
287
0.04
288
0.04
289
0.04
291
0.09
293
0.02
294
0.01
295
0.06
296
0.16
297
0.04
298
0.01
299
0.01
300
0.02
303
0.03
304
0.01
305
0.02
306
0.18
454
0.04
456
0.03
457
0.05 4.62
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दायां तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा 5 आर एवं 6 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 3 जनवरी 2011
भू.-अर्जन- प्र. क्र. 97-अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - खण्डवा
तहसील- खण्डवा
(ख )
ग्राम- कुमठा
(ग)
अर्जित रकबा 0.08 हेक्टेयर
(घ)
खसरा क्र.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
321/2
0.08
योग .. 0.08
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपलोद- कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू.-अर्जन- प्र . क्र. 98-अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा भाग 1 ]
193
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
(ग) ग्राम- रामपुरी रैयत
(घ ) अर्जित रकबा 0.05 हेक्टेयर
खसरा क्र.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
246
0.05
योग .. 0.05
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपलोद- कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 4 जनवरी 2011
क्र. 88- जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 3 दिसम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) का धारा 6 के अन्तर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- कुरई
(ग) ग्राम- सेटेवानी प.ह.नं. 17/105
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.01 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
अशासकीय भूमि
282
0.88
281
0.74
(1)
(2)
279
1.29
263/4
0.11
0.17
268
264
0.41
0.20
263/6
0.85
263/3
0.88
263/2
245/2
0.46
247
0.04
245/3
0.50
243
0.32
0.20
245/1
234
0.13
244
0.03
242
0.03
241
2.10
237/3
0.10
201/3
0.45
201/2
0.02
201/1
0.08
योग 9.99
शासकीय भूमि
0.07
278
0.14
277
266
0.06
265
0.13
0.05
246
240
0.04
239
0.04
0.43
238
0.06
200
योग 1.02 कुल योग . 10.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिवनी नागपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट का निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2011
क्र. 11 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - सिरमौर
नगर/ग्राम- करारी ज. न. 52 (ग)
लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं .
(1)
रकबा (हे. में) (2)
98/1 98/2
0.006 0.241 योग . 0.247
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 13 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- जुरौट ज. न. 181
[भाग 1 लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
लगभग रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
900
0.024 योग . 0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की जुरौट माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 15 - भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
नगर/ ग्राम- गुढ़वा ज. न. 134
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर .
खसरा नं.
लगभग रकबा (हे. में ) (2)
(1)
1084 1124
0.040 0.008 योग . 0.048
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की गुढ़वा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011
क्र. 1240-गोपनीय- 2011-दो - 3-1-2011 ( भाग- बी) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 17 जनवरी 2011 से 22 जनवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें .
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .
8. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010
क्र . 1194- गोपनीय.-2010-दो-2-1-2010-( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3) 1 श्री रवि कुमार नायक,
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी .
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, टी. के. कौशल , रजिस्ट्रार जनरल.
196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2011
क्र. 01-गोपनीय- 2011- दो - 2-1-2011 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री शिव नारायण खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार को उनके कार्य के अतिरिक्त धार जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री शिव नारायण खरे को धार सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री शिव नारायण खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
क्र. 02- गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल केन्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल को उनके कार्य के अतिरिक्त भोपाल जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री श्रीराम शर्मा को भोपाल सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
क्र. 03-गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री ओम प्रकाश सुनरया , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी
[भाग 1 को उनके कार्य के अतिरिक्त सीधी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थकरता है.
दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री ओम प्रकाश सुनरया को सीधी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010
क्र. सी-7626- दो- 2-69-2010.- श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2010 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , ओ.एस.डी. , जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. सी - 7647-दो- 2-13-2008.-7- दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. सी-7649-दो- 3-10-2006 .- श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 3 से 7 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2011 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 8 से 9 जनवरी 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी . एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
Jabalpur , the 10th December 2010 No. 2539 - C.J.II - 1008.-WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Mohd . Mehmood Khan , Civil Judge , Class - II , Damoh for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .
AND, WHEREAS , serious nature of the Allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services(Classification , Control and Appeal) Rules , 1966 and all other powers enabling the Hight Court to place a Judicial Officer under its control under suspension , theHigh Court hereby places Shri Mohd. Mehmood Khan , Civil Judge , Class - II , Damoh under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni . The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.
No. 2541 - C.J.II - 1282.-WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Atul Thakur , JMFC , Nasrullahganj , District Sehore for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .
AND , WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1) of Rule 9 of Madhya Pradesh CivilServices(Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 and all other powers enabling the Hight Court to place a Judicial Officer under its control under suspension , the High Court hereby places Shri Atul Thakur , JMFC , Nasrullahganj , District Sehore under suspension , with immediate effect with the headquarters at Raisen. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.
By order of the High Court ,
K. D. KHAN , Principal Registrar. (Inspection and Vigilance)
जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010
क्र. 1235-गोपनीय - 2010-दो- 2-1-2010 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
भोपाल श्री सुभाष काकड़े जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(5)
(4) जबलपुर
रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से , दिनांक 3-1-2011 से.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, टी. के . कौशल , रजिस्ट्रार जनरल .
198
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011
[भाग 1
Jabalpur , the 27th December 2010
No. B - 5812-1-7-3-2010 (Part - I) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2011 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 is hereby published for general information :-
Sr. No.
Name of Holidays (1)
(2)
1 .
Republic Day
2 .
Id-Milad-Un - Nabi
3 .
Mahashivratri
4.
Gudi -Padwa
5.
Ramnavmi
6.
Dr. Ambedkar Jayanti 7. Mahavir Jayanti
8. Good Friday
9.
Buddh Purnima
10.
Independence Day
11.
Janmashtmi
12.
Id-Ul-Fitar
Ganesh Chaturthi
13.
14.
Sarvapitramoksha Amavasya 15.
Dussehra ( 6-10-2011 )
Mahaashtmi
Mahanavmi
16. Deepawali (26-10-2011) 17.
Id-Ul -Zuha
18. Gurunanak Jayanti
19.
Moharrum
TOTAL :-24 Days NOTES :-
Daysof Week
Dates as per Gregorian Calendar (3)
(4)
26-1-2011
Wednesday
16-2-2011
Wednesday
2-3-2011
Wednesday
4-4-2011
Monday
12-4-2011
Tuesday
14-4-2011
Thursday
16-4-2011
Saturday
22-4-2011
Friday
17-5-2011
Tuesday
15-8-2011
Monday
22-8-2011
Monday
31-8-2011
Wednesday
1-9-2011
Thursday
27-9-2011
Tuesday
4-10-2011
Tuesday
5-10-2011
Wednesday
6-10-2011
Thursday
25-10-2011
Tuesday
26-10-2011
Wednesday
27-10-2011
Thursday
28-10-2011
Friday
7-11-2011
Monday
9-11-2011
Wednesday
6-12-2011
Tuesday
1. Holi ( Dhuredi) dated 20th March 2011 , Gandhi Jayanti dated 2nd October 2011 , Christmas Day dated 25th December 2011 falls on Sunday & Raksha Bandhan dated 13th August 2011 falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 8th January , 12th February , 12th March , 9th April , 14th May, 11th June , 9th July , 13th August, 10th September , 8th October , 12th November , 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts .
3 . Summer Vacation of Subordinate Courts shall be from 23rd May 2011 to 17th June , 2011 and Winter Vacation from 26th December 2011 to 31st December , 2011 .
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ CompetentAuthority without approval of High Court .
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local Holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III - 6-8/85 , Pt- IIdt . 26-5-2010.
T. K. KAUSHAL , Registrar General .
भाग 1 ]
199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जनवरी 2011
TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2011
FEBRUARY
JANUARY
Days
SUN .
16 23 30 2 9
10 17 24 ΜΟΝ . 31 3
TUE .
18 25 1
4 11
2 WED .
12 19 (26)
5
THU .
6 13 20 27 3 FRI .
14 21 28 4 11
SAT. 1
22 29
815
MARCH
13 20 27
13 20 27 6
6
7 14 21 28
7 14 21 28
1
22
8 15
8 15 22 29
2
23
9 16 23 30 9 (16
10 17 24
3 10 17 24 31 18 25
11 18 25
4
19 26
5 12
APRIL
Days
1 SUN .
10 17 24
3
2 MON.
4 11 18 25
3 TUE .
19 26
5 12
4 WED.
20 27
6 13
5 THU .
21 28
7 (14)
6 FRI . 1
15 22 29
8
19 26
5 12
MAY
JUNE
15 22 29
8
5 12 19 26 9 16 23 30
6 13 20 27
10 17 24 31
7 14 21 28
11 18 25
1 8 15 22 29
12 19 26
2
23 30
9 16
13 20 27
17 24
3 10
11
14 21 28
7
23 30 SAT . 2 916
18 25
4
AUGUST
Days
JULY
(31
SUN .
3 10 17 24
1 MON .
SEPTEMBER 7 14 21 28
11 18 25
4
22 29
8 15
4 11 18 25
2 TUE .
19 26
5 12
WED .
20 27
6 13
3 THU .
4 11
7 14 21 28 FRI . 1
22 29 5 12
8 15
SAT . 2
6 13
23 30
916
OCTOBER
Days
5 12 19 26 23 30
9 16
6 13 20 27
10 17 24 31
7 14 21 28 18 25
1
22 29
8 15
19 26
2
23 30
9 16
20 27
17 24
3 10
DECEMBER
NOVEMBER
SUN . 30 2 9) ( 16) (23) ΜΟΝ . 31 3 10 17 24 20 27
6 13
11 18 25
4
28
19 26 7 14
TUE .
1
4 11 18 25
2 WED.
5 12 19 26 THU .
3
( 27)
613 20
FRI .
7
21 (28) 21
5 12
22 29
20 27 8 15
6 13
28 16 23 30
21 9
7 14
10 17 24
1
22 29
8 15
2
23 30
11 18
14
4 1
SAT .
22 29
815
25
9 16
19 26
5 12
Sundays & Holidays
Closed Saturday
Vacation
17 24 31
3 10