Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 04 February 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-02-04.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2011- माघ 15 , शक 1932

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,.

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम ,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. एफ. 19-59-2010-1-चार. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 1 जुलाई 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम , 2007 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है .

(2 ) उपर्युक्त समिति में राज्य शासन, एतद्वारा सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्रीमती गौरी सिंह, संयुक्त संचालक ( एफ. ए. ) , उच्च शिक्षा संचालनालय को सदस्य वित्त के रूप में नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दशरथ कुमार, उपसचिव.

263

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

264

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. आर. न. 2416-10-ए-सोलह-68. चूंकि पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड देवास के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्प्लाईज यूनियन , देवास द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड देवास के मध्य वेतन एवं अन्य मांगों संबंधी औद्योगिक विवाद विद्यमान है .

और, चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि उभय पक्षों के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभवनीय नहीं है .

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51- ( 1 ) ( अ ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश , इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

दिनांक 1 जून 2008 से लागू होना अपेक्षित वेतन समझौता क्या संस्थान में कार्यरत सभी स्थायी व अस्थायी केजुअल आदि सभी श्रमिकों पर लागू होगा ? यदि हां तो:-

2. क्या मशीनवार श्रमिकों की संख्या निर्धारित किये जाने का औचित्य है ?

3. क्या दिनांक 1-6-2008 से श्रमिकों को कुशल श्रमिकों का वेतन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?

4, क्या कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिये जाने का औचित्य है ?

5. क्या श्रमिकों को धुलाई भत्ता, वाहन भत्ता , शिक्षा भत्ता , मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, उपस्थिति बोनस आदि दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?

6. क्या श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा भत्ता दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?

7. क्या श्रमिकों को वर्ष 2007-08 के बोनस दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो किस दर से ?

[भाग 1 8. क्या श्रमिकों को केन्टिन सुविधा के साथ दिन में दो बार चाय दिये जाने का औचित्य है ?

9. क्या श्रमिकों को ग्रेन लोन, बीमारी हेतु आकस्मिक ऋण एवं साथ ही पुत्री के विवाह हेतु लोन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?

10. क्या संस्थान में महिलाओं के बच्चों के लिये झूलाघर की व्यवस्था किये जाने का औचित्य है ?

11. क्या श्रमिकों के कार्य घंटे सहित पाली का समय निर्धारित किये जाने का औचित्य है ?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये ?

क्र. आर. नं. 2416-10- ए- सोलह -68.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि इन्दौर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर ) को निर्दिष्ट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्प्लाईज यूनियन, देवास एवं पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड, देवास के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका:-

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. /09 No. R. No. 2416-10- A - XVI- 68 . In exercise of the powers conferred by sub - section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (27 of 1960) , the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Disputes between Drugs & Pharmaceuticals Employees Union , Dewas and Pentagon Laboratories Limited , Dewas in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local Area of Indore : -

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1 / MPIR/09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभा चौधरी , उपसचिव.

265

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

भाग 1 ]

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. एफ. 3-29-2009- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 46 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अनुविभागीय अधिकारी , सिंगरौली को आगामी आदेश तक, वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सिंगरौली विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है.

क्र. एफ. 3-29-2009- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, कलेक्टर, सिंगरौली को आगामी आदेश तक सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 4-2001 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा मोहम्मद मूसा खान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है ..

फा. क्र. 17 ( ई ) 4-2001 - इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , एतद्वारा मोहम्मद फहीम अनवर, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम रीवा की सेवाएं अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर , भोपाल गैस पीड़ित भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2011

फा. क्र. 153-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री एस. सी . पाण्डे, रजिस्ट्रार/ सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र . 196-2011 - इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, श्री विजय चन्द्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बासौदा की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 215-2005- इक्कीस- ब ( दो ).-दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा श्री महावीर प्रसाद पाण्डेय , अधिवक्ता, निवासी- मागंज, वार्ड -3 , तीन गुल्ली चौराहा , जिला दमोह को जिला मुख्यालय , दमोह में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 12 मार्च 2008 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , दमोह में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 23-2009- इक्कीस- ब ( दो) .- दिनांक 3 जून 2009 द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह तिवारी, अधिवक्ता, निवासी तहसील अमरपाटन, जिला सतना को तहसील अमरपाटन में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 1 जून 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील अमरपाटन में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17 ( ई ) 235-2007 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 21 जनवरी 2008 द्वारा श्री रमेश कुमार जैन , अधिवक्ता, निवासी सीनियर एम.आई.जी. 4 , प‌द्माकर कालोनी, सागर, जिला सागर को जिला मुख्यालय सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , सागर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .

फा. क्र. 1 ( सी) -01-2011 - एट्रोसिटी - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) 266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अक्षय कुमार पाटीदार, अधिवक्ता को जिला रतलाम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्यशीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011

फा. क्र. 1 ( बी ) 22-04- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा श्री गिरीश शर्मा पुत्र स्व. श्री पी . एन. शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-4-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्य भारत शासन, उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5978-13सी-175-54, दिनांक 3 मई 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी , सारंगपुर जिला राजगढ़ के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्: -

स्थान

ग्राम पंचायत सण्डावता, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.988 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : - क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1.000

1

1031/1

1031/4

0.421

2

1.000

3

1033/1

4

1182/2

0.567 कुल योग .. 2.988

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- दशहरा मैदान .

दक्षिण में- देवीलाल पिता शंकरलाल की भूमि.

पूर्व में- रामेश्वर, घनश्याम , कैलाश राठौर, देवीलाल पिता शंकरलाल की भूमि.

पश्चिम में- बापूलाल, कालूराम , देवीसिंह की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-4-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 22 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 22nd January 2011

No. D- 15-4-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section ( 2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi , Sarangpur of Rajgarh district has been 267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

भाग 1 ]

established vide the Madhya Bharat Industries and Commerce department's Notification No. 5978-13C- 175- 54 , dated 3rd May 1955 shall be sub market yard namely : -

PLACE

An area of 2.988 hectares land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat , Sandavata in Tehsil Sarangpur of District Rajgarh :-

Khasra No. (2)

S. No. (1)

Area ( in Acres) (3) 1

1031/1

1.000 2

0.421

1031/4

3

1.000

1033/1

4

0.567

1182/2

Total 2.988

BOUNDED BY

1. On the North by Dashara Maidan .

2. On the South by-Land of Devilal S / o Shankerlal .

3. On the East by-Land of Ramesawar ( Ghanshyam , Kailash Rathor) Devilal S/ o Shankerlal .

4. On the West by- Land of Bapulal , Kaluram, Devisingh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy .

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-04-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सारंगपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :-

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत सण्डावता, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र- (1 ) खंजरपुर, ( 2 ) कालियाखेड़ी, ( 3 ) डोबडाजोगी , (4 ) बरखेड़ा खुर्रम ( 5 ) मुंडलामउ, ( 6 ) छतरपुरा , ( 7 ) पंवारखेड़ी, ( 8 ) देवलीसांगा, ( 9 ) कायरी , (10 ) दरियापुर, ( 11 ) निपारियाबीका, ( 12 ) झिरी, ( 13 ) सेमलीलोडा, ( 14 ) भूमका, ( 15 ) म्याना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-04-2011-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 22nd January 2011

No. D - 15-04-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 22nd January 2011 the following area in the Market area of Sarangpur of district Rajgarh shall be the Sub - Market proper :-

AREA

( 1) An area within the limit of Gram . Panchayat Sandawata in Tehsil Sarangpur of District Rajgarh.

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :-

(1 ) Khanjarpur , (2 ) Kaliyakhedi , (3 ) Dobardajogi , (4) Berkhedea Khurram , (5 ) Mundlamao , (6) Chharpura , ( 7 ) Panwarkhedi , (8) Vevlisanga, ( 9 ) Kayri , ( 10) Dariyapur , ( 11 ) Nipariyabeeka , ( 12 ) Jhiri , (13) Semliloda , (14) Bhumka , (15) Myana .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy.

268

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-36-2010- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 758-1656-चौदह-1 , दिनांक 7 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र का अतिरिक्त मण्डी प्रांगण घोषित करती है :-

स्थान

नगरपालिका सिवनी जिला सिवनी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 3.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-

क्रमांक

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

1

104/3

0.300

105/1

1.669

2

3

106/3

0.393

4

107/2

0.638

कुल योग .. 3.000

जिसकीसीमाएं

उत्तर में- फार्म एवं बीज विकास निगम की भूमि. दक्षिण में- कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमि. पूर्व में- फार्म एवं बीज विकास निगम की भूमि.

पश्चिम में- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-36-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 27 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 27th January 2011

No. D - 15-36-2010 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972

[ भाग 1 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declared the following areas including all structures , enclosers , open places or locality in the market area as a additional market yard of Krishi Upaj Mandi , Seoni which has established by this Department's Notification No. 758- 1656 -XIV - 1 , dated 7th February 1969 :-

PLACE

An area of 3.000 hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Nagar Palica Seoni in Tehsil Seoni ofDistrict Seoni

Area ( in hectors) Khasra No. (2)

(3) S. No. (1)

104/3

0.300

1.669

0.393

0.638 1 2 3 4

105/1 106/3 107/2

All Total 3.000

BOUNDED BY

1. On the North by Land of Farm and Seed Development Corporation.

2. On the South by-Land of Agriculture Science Center .

3. On the East by Land of Farm and Seed Development Corporation.

4. On the West by-National Hiway No. 7 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy .

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी- 15-36-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2011 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र सिवनी के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

( 1 ) नगरपालिका सिवनी जिला सिवनी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

भाग 1 ]

269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(2 ) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः

( 1 ) डूण्डा सिवनी , ( 2 ) छिड़िया पलारी , ( 3 ) डोरली छतरपुर , ( 4 ) बोरदई, ( 5 ) सीलादेही, ( 6 ) खैरी , (7 ) सिमरिया , ( 8 ) मरझोर, ( 9 ) बम्होडी, (10) लखनवाड़ा, ( 11 ) परतापुर, ( 12 ) लोनिया सिमरिया , ( 13 ) लूघरवाड़ा, ( 14 ) बीझावाड़ा, ( 15) मानेगांव ( 16 ) बाबरिया, ( 17 ) ज्यारत , ( 18 ) आमाझिरिया ( 19 ) कोनियापार , (20) फरेदा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र.डी- 15-36-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal , the 27th January 2011

No. D - 15-36-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the Market yard declare vide this department notification even number dated 27th January 2011 the following area of Seoni shall main market Area namely :-

AREA

( 1) An area within the limit of Nagar Palica Seoni in Tehsil Seoni of District Seoni .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the Market yard namely : -

( 1) Doonda Seoni , ( 2) Chhidiya Palari , ( 3 ) Dorli (9) Bamhodi , ( 10) Lakhanwada , (11 ) Partapur , ( 12) Loniya Simriya , Chhatarpur , ( 4) Bordai , (5) Seeladehi , (6) Khairi , (7) Simariya , (8 ) Marjhor , ( 13) Lugharwada , ( 14 ) Beejhawada , (15) Manegawon , ( 16) Babariya , ( 17) Jyrat , ( 18 ) Amajhriya , ( 19) Kniapar , (20) Phareda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3835- इक्कीस-ब-( एक) 10.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-3835- इक्कीस-ब-( एक) -10 , दिनांक 23 नवम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 69 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थल

सिविल जिले का नाम

अनु. क्रमांक

(2)

(1)

(3) करेरा

" 69. श्रीमती नीतू कांता वर्मा

(4) शिवपुरी

सारणी

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6)

करेरा.".

(5) करेरा 270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

[ भाग 1 टिप्पणी.- जहां किसी सिविल , जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-21 - B- ( 1 ) -10 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-21 -B ( 1 ) -10 , dated 23rd November , 2010 namely : ---

AMENDMENT

In the said Notification , in the table for serial 69 and entries relating thereto , the following serial number namely number and entries relating thereto , shall be substituted :-

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari

Name of Civil

District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Place of Posting

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Karera ." .

Karera

"69 . Smt . Neetu Kanta Verma Karera

Shivpuri

Note. Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case , such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. 31 - वरिष्ठ लिपिक-2-2010.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग " मंत्रालय " भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस- 3-2- 99-1-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कंडिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर, रीवा निम्नांकित दिनांक/दिन को 2011 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

दिनांक

क्रमांक (1)

(2)

अवकाश का नाम (4)

दिन (3)

मकर संक्रांति/पोंगल

1

14 जनवरी 2011

शुक्रवार

2

21 मार्च 2011

सोमवार

भाई दूज ( होली का दूसरा दिन ) 3

मंगलवार

27 सितम्बर 2011

सर्वपितृ मोक्ष अमावश्या.

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उप कोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे .

जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर.

271 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

कार्यालय , कलेक्टर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 1 जनवरी 2011

आदेश

क्र. सामान्य- 1-2011-1- क्र. एफ. 59-01-04.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर जिला शाजापुर वर्ष 2011 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं: -

क्षेत्र

वार

क्रमांक

नाम त्यौहार

दिनांक

(5) (1)

(4)

(2)

(3)

1

24-3-2011

रंग पंचमी

सम्पूर्ण जिला

गुरुवार

8-8-2011

2

सोमवार केवल आगर अनुविभाग के लिये श्रावण मास का अंतिम सोमवार बैजनाथ महादेव आगर की सवारी .

3

7-10-2011

शुक्रवार

सम्पूर्ण जिला

दशहरे का दूसरा दिन

4

27-10-2011

आगर अनुविभाग को छोड़कर

गुरुवार

दीवापली का दूसरा दिन

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा .

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. सह.अधि - रीडर - 2011-145.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 17-2-2011 एवं 18-2-2011 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन , राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ) .

विमल श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.

272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

प्र. क्र. 6 - अ- 82-10-11- भू-अ. अ. बरगी- 2.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4)

0.02 (2) सिहोरा

(1) जबलपुर

(3) जुनवानी कला प. ह. नं. 76 नं. बं. 253 .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) आलासुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.

प्र. क्र. 7- अ- 82-10-11- भू-अ.अ. बरगी-2.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

(2) सिहोरा

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 0.15 (1) जबलपुर

(3) खिरवाबरगंवा प. ह. नं. 76 नं. बं. 179/579

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) बरौदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.

प्र. क्र. 8 - अ- 82-10-11- भू-अ. अ. बरगी-2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 0.40 (2) मझौली

(1) जबलपुर

बरौदा (3) प. ह. नं. 62 नं. बं. 484

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) लमकना वितरक नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.

भाग 1 ]

273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

प्र. क्र. 9 - अ- 82-10-11- भू-अ.अ. बरगी-2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 0.12 (2) सिहोरा

(1) जबलपुर

(3) झिंगरई प. ह. नं. 60 नं. बं. 264

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) घानाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 , सिहोरा.

प्र. क्र. 10- अ- 82-10-11- भू-अ.अ. बरगी- 2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (2) सिहोरा

(4) 0.12 (1) जबलपुर

(3) बुढ़रा प. ह. नं . 88 नं. बं. 549

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कुशयारी माइनरके निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 4, सिहोरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र.- भू- अर्जन- 2010-6- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों 274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील

ग्राम

कुल भूमि (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

कछालिया

4.56 शाजापुर बड़ौद

0.43

कण्डारी

1.95

सियाखेड़ी

योग .. 6.94

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कछालिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु आवश्यक भूमि बावत्.

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपखण्ड, आगर जिला शाजापुर.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 87 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

भीकनगांव बंजारी

खरगोन

(4) 1.250

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जेतगढ़ तालाब योजना के संभाग , खरगोन.

नहर निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 197 - भू- अर्जन- 2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

क्र.

तहसील

कुल खसरा नम्बर

कुल रकवा (हेक्टर में)

(5) (1) 1

1.10

(4) 6

(2) दमोह

(3) पड़रिया

सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर ( म. प्र. )

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय दमोह में देखा जा सकता है .

क्र. 198 - प.भू- अर्जन- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल क्र.

तहसील

कुल खसरा नम्बर

कुल रकवा (हेक्टर में)

(1) 1

(4) 5

(5) 0.21 (2) दमोह

(3) मढ़िया पनगढ़ा

सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7)

बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर ( म. प्र. )

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय दमोह में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 14- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

13.982 सीधी

(3) चोरगड़ी

रामपुर

नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

क्र. 16 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

3.280 सीधी

(3) गोड़हा टोला

रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(5) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

क्र. 18 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) बघवार

(4) 14.179 (1) सीधी

(2) रामपुर

नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजनं का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(5) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर. उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. 70 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]

277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(4) सीधी

6.00

(3) भितरी

रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर के निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 72- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

0.03 (2) रामपुर नैकिन ,

(3) बसेंड़ी

(1) सीधी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आमडांड़ माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 25 जनवरी 2011

प्र. क्र. 4- अ - 82-2009-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त [भाग 1 278

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक के प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

का वर्णन खसरा

जिला तहसील/

(2) द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

कुल रकवा

नगर/ ग्राम

नम्बर

तालुका

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टयर में)

(7) (1) (2)

(4)

(6)

(3)

(5)

4

0.121

0.765

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन रायसेन

चंदपुरा

बेगमगंज

0.045

तुलसीपार नहर निर्माण .

3

0.146

संभाग, रायसेन.

5

0.264

1.707

0.376

0.032

7

20/1

0.182

0.972

20/2

0.105

0.704

0.376

0.024

20/3

0.627

1.874

16,24,

162/12,

164/24,

165/33/2/1

17

0.128

2.347

0.405

0.069

96/1

तुलसीपार

0.160

1.635

99/1

3.440

90/2/1

0.672

0.271

2.833

90/1/1

1.619

0.093

91/2

0.522

96/2

0.069

0.425

0.120

89/1

1.619

101/1

0.018

0.354

1.598

65

/12.957

77-78-80

0.256

0.664

0.150

75/1/2

3.780

71

0.175

1.303

54/2

0.120

0.040

1.303

54/1

1.704

52/3

0.232

1.821

49/2/1

0.210

2.864

67/1

0.291

0.057

1.303

66/1

0.380

56/3

0.793

132/3

1.416

0.024

0.045

132/2/1 0.433 279 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(2)

(7) (1)

(3)

(5)

(6)

(4)

132/2/2

0.045

0.161

132/1

1.214

0.130

0.537

0.048

130-131/3

0.065

130-131/4 0.541

0.809

0.085

130-131/5

0.073

130-131/6 0.809

0.129

147

0.016

145

0.100

0.448

0.121

0.024

146

143

0.024

0.065

1.825

166/2/1

0.255

1.963

166/1

0.129

167/1

0.024

0.134

0.130

234-235/2 0.809

144/1

0.020

0.341

0.077

0.045

231-232/1

2.505

234-235/1/1

0.129

0.024

228/1/1 0.575

0.154

228/2/1

0.024

0.510

226/2

0.045

226/1

0.514

0.041

0.619

58

0.142

0.154

59

0.024

56/1/2/1

0.181

2.023

56/1/1/2 1.214

0.065

0.809

56/1/1/1

0.061

3.007

40/1

0.348

0.182

63

3.561

30/2

0.032

1.331

33

0.016

1.866

32

1.238

0.069

87/1

0.821

0.234

87/2/1

0.073

0.202

178/2/2 3.031

0.101

पनारी

2.428

178/2/1

0.238

4.087

148

0.348

4.208

162/4

0.376

0.032

0.633

149

1.922

150/1

0.161

1.840

134/3

0.024

1.840

134/2

0.352 280

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

2.023

143/1

143/2

2.023

2.023

143/3

71/2

1.214

4.140

143/4/1

180/143 0.028

181/143 0.077

141

1.728

136/1/1 0.809

1.214

136/2/1

136/1/2 1.667

0.741

136/2/2

1.214

79/2

2.023

79/1/2

81/2

2.829

1.356

81/1

0.716

57/4

94/1

0.409

0.607

57/3

0.360

93/2

0.680

57/2

0.364

93/1

0.716

57/1

2.226

58/1

4.030

28

1.101

7/1/1

7/1/2

0.502

0.340

7/1/3

5/2

0.162

1.015

5/1

7/1/4

0.502

1.574

131/1

0.809

131/2

1.339

130

1.335

83/2

1.214

83/1

0.482

85/3

87

0.316

0.437

88

1.015

133/3

1.263

79/1/1/1

1.015

133/2

[भाग 1

(7) (6)

0.130

0.161

0.016

0.097

0.215

0.028

0.024

0.041

0.081

0.105

0.223

0.089

0.121

0.150

0.223

0.008

0.121

0.041

0.081

0.053

0.036

0.032

0.032

0.036

0.214

0.105

0.045

0.024

0.024

0.093

0.073

0.135

0.032

0.045

0.101

0.130

0.081

0.032

0.024

0.089

0.077

0.069 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(2) (3)

(1)

(4)

79/1/1/3 0.943

133/1

1.011

79/1/1/2 1.323

85/1

0.987

0.737

143/4/2

1.194

71/1

2.051

187/14

बिजौरा

1.108

188

0.837

197

0.223

198

5.665

16/2

189/2/2 1.056

0.267

356/197

0.129

203

0.045

204

0.158

205

0.506

183, 207/3

152

0.138

0.077

150

0.073

149/1

0.506

183 , 207/4

0.506

183 , 207/2

0.369

183, 207/1

0.117

180

0.226

178/2

354/178 0.162

172

0.093

0.202

169

0.004

170

171/1

0.142

0.073

171/2/2

151

0.133

148

0.611

0.619

54/2/3/2/2

54/2/2/1 0.478

54/2/2/2 0.506

281 (6)

(7)

(5)

0.032

0.073

0.069

0.053

0.016

0.065

0.012

0.060

0.084

0.010

0.230

0.290

0.010

0.070

0.002

0.096

0.060

0.064

0.050

0.040

0.030

0.080

0.064

0.036

0.060

0.090

0.002

0.004

0.004

0.080

0.002

0.008

0.040

0.016

0.093

0.283

0.024

54/1/2 0.389

17/1

0.805

17/2

0.805

69/3

0.977 0.170

0.100

0.164 282

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

[भाग 1

(7) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(6)

0.346

0.040

64

0.210

0.020

63

57/1

0.540

0.036

57/2

0.540

0.036

0.543

0.040

57/3

56/3/2/1 0.405

0.081

589

0.154

0.030

वीरपुर

0.200

591

1.445

0.050

590

0.409

0.817

0.110

580/2

1.347

579

0.200

1.012

0.116

883/579

0.040

459

0.121

1.676

153/2/1

0.097

0.134

458, 462/3 1.093

1.622

67

0.110

1.983

65

0.156

0.036

1.413

878/473

0.890

281

0.100

2.715

561

0.300

564

0.010

0.190

0.129

536

0.012

0.036

.0.105

535

530

0.036

1.193

0.250

4.439

529

1.643

484/2/1

0.210

484/2/2

0.080

1.243

0.188

161

1.246

0.837

0.136

283

0.858

537

0.360

110/1/2 0.938

0.008

1.259

457

0.220

0.514

460

0.080

0.150

0.502

416,417

0.833

467/1

0.080 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

(1) (2) (3)

(4)

421/1

0.934

424

0.089

0.723

900/431/1

423/2

1.263

1.262

423/1

367/1

0.405

1.080

368, 369

284/2

0.486

372

0.259

0.405

275/2

274

3.456

1.870

275/1

1.080

111/4

1.780

64/2

1.133

63/1

0.283

84/1

0.405

1.255

145/2

100/1

0.461

0.465

100/2

371/2/2 3.153

4.832

99

1.931

98

93

6.682

0.647

97

1.631

146

0.559

85/1

2.574

110/2/2

1.133

63/2

88

0.587

2.177

85/2

0.648

90

159/2

1.566

153/2/2 0.109

153/1

1.445

283 (6)

(7)

(5)

0.180

0.120

0.128

0.096

0.164

0.110

0.090

0.004

0.060

0.084

0.132

0.110

0.004

0.130

0.160

0.008

0.148

0.072

0.080

0.040

0.180

0.180

0.090

0.390

0.050

0.004

0.064

0.144

0.132

0.012

0.278

0.121

0.080

0.024

0.145 284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(2) (3)

(6)

(7) (1)

(4)

(5)

बेरखेडी टप्पा

32

2.047

0.110

36

0.040

0.364

सुनेहरा

37/2

1.051

0.104

0.096

1.367

18,25/2/ 2

0.405

0.004

24/2

0.405

26/2

0.004

0.008

18-25/2/ 1 0.551

0.562

24/1

0.008

1.530

51/3

0.040

34

2.509

0.088

38

0.724

0.008

44/3

0.538

0.032

50/2

1.177

0.100

50/3

0.004

0.927

50/1

0.044

0.449

23.961

कुल योग ..

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. 960 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(3)

(1) धार

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन

(4) 6.685

(6) इंदला तालाब योजना के (2) गंधवानी इंदला

संभाग, मनावर.

नहर निर्माण हेतु भूमि.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कार्यालय मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र.- 50- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं. 16

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.700 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

8/1/4

0.300

15

0.060

73

0.280

74/1/1

0.345

74/2

0.120

84/1/1

0.235

84/1/2

0.210

85

0.330

0.022

86/1

86/2

0.263

86/3

0.125

91

0.130

1.200

98/2

98/6

0.160

99

0.270

116/1

0.650 4.700

कुल योग :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 13 जनवरी 2011

प्र. क्र. - 2- अ- 82-09-10-41.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

( ख ) तहसील - टोंकखुर्द

(ग ) ग्राम- चाँदगढ़

(घ ) क्षेत्रफल-0.476 हेक्टेयर.

डूब का रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.156

1258

1259

0.056

0.264

1266

योग : 0.476

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चाँदगढ़ तालाब की नहर निर्माण होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 3 - अ- 82-09-10-48.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह 286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील - टोंकखुर्द

(ग) ग्राम- बालोन

(घ) क्षेत्रफल-2.772 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

डूब का रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

548/2

0.060

577

0.129

576

0.054

575

0.045

574

0.084

570

0.060

568

0.072

565

0.042

567

0.054

564/3

0.066

652

0.123

660

0.060

569

0.105

758

0.045

753

0.024

754

0.174

924

0.021

925

0.025

926

0.025

927

0.010

929

0.042

1194

0.048

942

0.126

943

0.102

1235

0.126

1234

0.132

1225

0.066

1226

0.045

1227

0.039

1224

0.024

1223

0.027

1222

0.087

1195/1

0.105

(1)

(2)

1186

0.048

1182

0.204

683

0.21

687

0.063

योग : 2.772

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चाँदगढ़ तालाब की नहर निर्माण होने से .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पुष्पलतासिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011 प्र. क्र. - 01- अ- 82-10-11.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधि. स. 68 सन् 1984 की धारा- 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- जबलपुर

( ख) तहसील- मझौली

(ग ) ग्राम- खुड़ावल, प. ह. नं. 67, नं. बं. 163 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

806

0.02

784

0.03 योग : 0.05

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दर्शनी डायरेक्ट मा. की सब मा. क्रं. 2 के कारण .

भाग 1 ]

287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. लो.सा. परियोजना इकाई क्रं . 2 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 02 - अ- 82-10-11.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधि. स. 68 सन् 1984 की धारा- 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(ग ) ग्राम - उमरिया, प. ह. नं . 67, नं. बं. 46 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

99

0.06

183

0.04

184

0.03

0.03

208

योग : 0.16

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उमरखिड़िया माइनर क्रं. 1 , नहर निर्माण के कारण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्रं. 2 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 14 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्र . क्र.-10-अ-82-10-11 नस्ती क्र. 320-2010- एलए. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1994 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- इनपुन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.881 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा

क्रमांक

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.21

36/1

0.21

36/2

0.25

48

0.15

46

0.18

47

0.26

59

0.27

63/1

0.11

63/2

0.26

185

0.08

182

181

0.16

180

0.12

179

0.18

0.11

178

0.41

176

0.14

189

0.09

190

191

0.04

0.09

140

0.09

138

0.12

139/1

0.15

139/2

0.01

139/3

0.06

123

0.21

122

0.21

121

0.49

118/1

0.22

118/2

0.001

192

कुल योग : 4.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्र. क्र.-11-अ-82-10-11 नस्ती क्र. 320-2010- एलए. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- मोरघड़ी

(घ) अर्जित रकबा-1.35 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में)

(1)

(2)

767

0.53

769/2

0.14

769/3

0.09

0.06

768/2

769/4

0.37

768/1

0.01

770/1

0.15 कुल योग : 1.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, म . प्र . सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया , इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र.-175 - भू-अ.अ. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दमोह

( ख ) तहसील- तेंदूखेड़ा

(ग) ग्राम- धनेटामाल , प. ह. नं . 15

(घ) क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.60

45/5 में से

40में से

0.30

557 में से

0.05

0.06

559 में से

564/1 में से

0.03

564/2 में से

0.08

564/3 में से

0.04

0.10

569 में से

0.06

570/1 में से

570/2में से

0.04

570में से

0.10

279 में से

0.06 योग : 1.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 21 जनवरी 2011

प्र. -6-अ- 82-09-10.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त इसके द्वारा , यह भाग 1 ]

289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील - उदयपुरा

(ग ) ग्राम- मनकापुर, गेरुआ

(घ) रकबा-8.920 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

ग्राम-मनकापुर

4

0.128

1.692

20

3.084

0.447 22

0.441

0.134 24

0.283

0.065 101

6.062

0.195 5

11.104

1.300

1.619

10/1/1

0.160 10/1/2

5.665

0.534 10/2

7.268

0.282 17

7.519

0.331 18

3.084

0.254 19

0.445

0.116 23

1.283

0.018 25

0.996

0.083 27

1.186

0.086 28

0.243

0.074 29

0.223

0.149

0.405

46/1/4

0.045 46/1/6

0.405

0.045 46/1/7

0.405

0.045 46/1/8

0.405

0.045

0.405

46/1/9

0.045 46/1/13

0.045

0.405

46/1/14

0.405

0.045 46/1/15

0.405

0.045 46/1/18

0.045

0.405

47/1

0.650

14.163

106/2

5.018

0.325

(3) (1)

(2)

0.362 46/2

3.237

5.897

47/2

0.339 102/1

1.619

0.158

2.428

0.181 109/1

0.097

0.010 3/1/1

3/1/2

0.255

2.428

2.525

3/2

0.265

0.010

0.097

3/3/1

0.102

1.214

3/3/2

4/1

0.044

0.044 52/2/1

0.163

2.962

0.280 4/2

1.619

0.214

1.619

12/1

3.569

0.037

1.821

0.232 12/2

52/2/2

0.125

1.619

25/1

4.047

0.237 25/2/1/1

2.023

0.139 36/1/1

3.048

0.232

0.065 36/1/2

3.047

36/2/1

2.687

0.014 36/2/2

2.853

0.125

8.920 शासकीय रकबा ग्राम-मनकापुर

0.049 16

1.352

30

0.567

0.007

ग्राम-गेरुआ

0.037 52/1

0.040

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मनकापुर जलाशय नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

रायसेन, दिनांक 25 जनवरी 2011

प्र. क्र. - 4- अ- 82-09-10 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 290

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- हलाली परियोजना का जल स्तर बढ़ाने हेतु.

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- रायसेन

(ग ) ग्राम- नीनोद, कायमपुर, खेजडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 122.409 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-नीनोद

59/1/1

1.604

331/2

0.405

2.009

योग

0.506

59/1/2

331/1

0.809

324

0.174

325

0.178

1.667

योग ..

60/1

1.500

317

0.210

योग .. 1.710

1.350

65/1/2

69/2

1.214

70

1.989

318

0.073

316

0.117

322

0.154

314

0.061

323

0.154 0.559

योग ..

277

0.081

326

0.295

327

0.267

328

0.271

[भाग 1

(2)

(1)

275

0.101

0.162

276

0.138

315

योग

1.315

273/2/3

0.544

0.547

273/2/4

0.547

273/2/5

0.547

273/2/6

71

1.214

72

0.100

योग .. 1.314

329/1

1.432

329/2

0.405

1.092

330/1

योग .. 1.497

1.619

330/2

333

1.348

1.689

334/1

273/2/7

0.547

273/2/8

0.547

292/1

0.162

0.206

295

309

0.077

0.283

योग

296/1

0.079

0.024

280/1

योग

0.103

296/2

0.079

280/2

0.025

योग .. 0.104

0.045

297

0.065

298

306

0.024

0.174

467

4.088

468/1

योग .. 4.396

299

0.113

301

0.061 भाग 1 ]

291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(1)

(2) 302

0.045 308

0.020

योग 0.065 469/1/2

3.279 303

0.041 304

0.065 307

0.020 466

0.178 471

0.134 472

0.866

4.583

योग ..

310

0.150 278

0.041 312

0.263 313

0.105

योग 0.368 119/1

0.500 119/2

0.500 119/3

0.400 123

0.500 125/1

0.010 127

0.348

योग

0.358 125/2

0.050 128

0.093

योग .. 0.143 131/1

0.365 469/1/1

0.809 470/1

6.635 489/1/1

0.283

0.607 490/1/1

योग .. 0.890 489/1/2

1.214 489/2

1.500 490/1/2

0.045 499/2

0.632

योग .. 0.677

(2)

(1)

490/2

0.651

499/1

1.000

1.651

योग

491

0.372

500/1

1.214

500/2

2.459

कुल योग 54.607

ग्राम-कायमपुर

0.209

40

1.000

44/1

1.619

72/1

1.651

112/1/2

0.809

115

1.214

2.112

114/1

योग .. 3.326

125

1.214

126

0.514

0.809

127/1/1

127/2

1.359

127/3

1.364

128

4.488

0.142

195

0.085

196

0.255

199

योग .. 4.970

129/1

1.323

235/1/1

1.347

योग 2.670

0.800

129/2

132

1.056

0.600

137

योग .. 1.656

3.726

133

134/1

1.491

1.492

134/2

177

0.594

0.700

187

0.050

190

0.400

192

0.450

योग 292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(1)

(2) 218/1

1.214 240

0.089 242/1

0.202 219/5

1.700 219/6

0.193

योग .. 3.398 219/3/1

0.200

0.200 219/3/2

0.708 219/4

0.809 229/2

0.405 232/1

242/2

0.695

1.100

योग

232/2

0.809 239

0.263

योग 1.072 235/1/2

1.334 235/1/3

1.347 235/2

4.047 235/3/1

0.939

0.939 235/3/2

235/3/3

0.942 235/3/4

0.943 236/1/1

1.922

1.923 236/1/2

0.250 237

योग .. 2.173

1.505 238

0.113 241

2.740 243/3

243/4

1.053

0.300 243/2/2/2

243/2/2/1

1.130 243/1/2/1

0.640

1.770

योग ..

243/1/2/2

0.405 243/1/1

0.809

0.282 243/1/3

योग 63.473

ग्राम-खेजड़ा 32/1

0.687 33/2

1.214

योग .. 1.901 33/1

1.214 35

1.214

4.329 कुलयोग

112.409 महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम नीनोद, कायमपुर , खेजड़ा में हलाली परियोजना का जल स्तर बढ़ाने हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.एल. मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 24 जनवरी 2011

क्र. - 300 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इंदौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग) नगर/ग्राम- हरियाखेडी

(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.063 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.063

27

योग : 0.063

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन बाबद.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे . रा.- 10-11-14 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु रेवा कृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ : - क्र. (1)

जिला/तहसील (2)

1

जबलपुर/शहपुरा

2

जबलपुर/पाटन

3

नरसिंहपुर/गोटेगांव

क्रय केन्द्र (3)

ग्रामों की संख्या (4)

क्षेत्र ( हेक्टेयर) (5)

492.97 51

फैक्ट्री गेट

238.58 36

फैक्ट्री गेट

956.21 108

फैक्ट्री गेट

1687.76 योग .. 195

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर (आकृति समूह का एक संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

जिला क्र.

तहसील

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(4) (1)

(2)

(3)

1 पौड़ी (फाटक)

शहपुरा

जबलपुर 2 घुन्सौर

शहपुरा

जबलपुर 3 कैथरा

शहपुरा

जबलपुर 4

गंजकटंगा

जबलपुर

शहपुरा

5 खैरी

जबलपुर

शहपुरा

6 किसरोद

जबलपुर

शहपुरा

7

जबलपुर मगरमुहा

शहपुरा

8

नटवारा

जबलपुर

शहपुरा

9

शहपुरा

जबलपुर लुहारी

10

जबलपुर सहजपुर

शहपुरा

संभावित

फैक्ट्री

पेराई हेतु गन्ना (किंवटल) उत्पादन का 53%

से दूरी/ कि.मी.

गन्ना का क्षेत्रफल (हे. )

उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 (किंव. / हे. )

(6)

(7)

(8) (5)

2 2.05

543.25

1025

2 2180

1155.4

4.36

4

1142.15

4.31

2155

5

1486.65

2805

5.61

5 1460

2.92

773.8

6 90

47.7

0.18

7 3615

7.23

1915.95

145.75

7 275

0.55

8

339.2

1.28

640

7.54

3770

1998.1

8 294

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 11 रामघाट ( पिपरीया)

जबलपुर

शहपुरा

12 बिजना

शहपुरा

जबलपुर 13

महगवा सगड़ा

शहपुरा

जबलपुर 14 बिलपटार

जबलपुर

शहपुरा

15 उमरिया

शहपुरा

जबलपुर 16 मनगंवा

जबलपुर

शहपुरा

17 ठुठा (मानसनगर)

जबलपुर

शहपुरा

18 बिलखिरवा

शहपुरा

जबलपुर 19

मटवारा

शहपुरा

जबलपुर 20 जमुनिया (ज्वाप )

जबलपुर

शहपुरा

21

फूलर

शहपुरा

जबलपुर 22 करहैया

शहपुरा

जबलपुर 23

शहपुरा

इमलिया ( मानेगांव )

जबलपुर 24

शहपुरा

जबलपुर मनकेड़ी

25 तेवर पिपरीया

शहपुरा

जबलपुर 26

जबलपुर

शहपुरा

कुसली

27

जबलपुर सुनाचर

शहपुरा

28 गुंदरई

शहपुरा

जबलपुर मैली

29

जबलपुर

शहपुरा

30 बेलखेड़ा

जबलपुर

शहपुरा

31 हिनोतिया

जबलपुर

शहपुरा

32 मातनपुर

जबलपुर

शहपुरा

33 बिहारीपुरा

शहपुरा

जबलपुर 34 सुन्द्रादेही

जबलपुर

शहपुरा

35 गोकला

जबलपुर

शहपुरा

36 मेरे गांव

शहपुरा

जबलपुर 37 बेलखेड़ी

जबलपुर

शहपुरा

38 बसेड़ी

शहपुरा

जबलपुर 39 कुडाकंला

शहपुरा

जबलपुर 40 बरपटी

शहपुरा

जबलपुर 41

पावला

शहपुरा

जबलपुर 42 जुगपुरा

शहपुरा

जबलपुर 43 पाथर पौडी

शहपुरा

जबलपुर 44

दलपतपुर

जबलपुर

शहपुरा

45 कुलोन (बिजना) शहपुरा

जबलपुर 46

शहपुरा

जबलपुर इमलिया (ललपुर )

बिजना

47

शहपुरा

जबलपुर

योग (5)

(6)

(7)

(8) 0.23

115

9

60.95

180

0.36

95.4

9

10

1025.55

3.87

1935

4.56

2280

1208.4

10 18025

11

9553.25

36.05

3.5

1750

927.5

12 0.77

385

204.05

12 0.44

220

13

116.6

7.62

3810

13

2019.3

1794.05

6.77

3385

15

503.5

15 1.9

950

686.35

2.59

16 1295

0.47

235

17

124.55

36.42

18210

19

9651.3

1314.4

2480

20 4.96

18695

24

9908.35

37.39

35.47

17735

25

9399.55

53

0.2

100

25 8515

26

4512.95

17.03

26

230.55

435

0.87

1809.95

6.83

3415

27 11.14

5570

2952.1

28 2.94

1470

779.1

30

30 17.51

8755

4640.15

5895

3124.35

11.79

32

3209.15

12.11

6055

34 40.24

20120

10663.6

34 13575

7194.75

27.15

34

1298.5

4.9

2450

35

707.55

1335

2.67

35

13806.5

26050

52.1

35 0.86

430

227.9

37 875

463.75

38 1.75

40 2620

1388.6

5.24

1.24

620

328.6

46

2477.75

9.35

4675

48 830

1.66

439.9

48 246485

492.97

130637.05 295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

भाग 1 ]

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का एक संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

जिला क्र.

तहसील

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(2)

(1)

(3)

(4) धनेटा

1

पाटन

जबलपुर 2 ग्वारी

पाटन

जबलपुर 3

पाटन

पाटन

जबलपुर सिन्गोरी

पाटन

4

जबलपुर

पाटन

5 अमरपुर

जबलपुर

पाटन

6 भोरदा

जबलपुर 7 सरखण्डी

पाटन

जबलपुर 8

पाटन

नीमी

जबलपुर रोसरा

पाटन

9

जबलपुर 10

पाटन

जबलपुर छितुरहा

11

उजरोड

पाटन

जबलपुर

पाटन

12

जबलपुर हटेपुरकला

पाटन

13 आगासोद

जबलपुर

पाटन

14

जबलपुर बेनीखेड़ा

15

पाटन

राजघाट (पौडी)

जबलपुर

पाटन

16 पडरिया (ब्योहारी )

जबलपुर 17

पाटन

जबलपुर कटिया लुहारी

पाटन

18

जबलपुर पडरिया ( धुआ)

19

पाटन

मझगंवा

जबलपुर 20

आरछा

पाटन

जबलपुर कैथरा

21

पाटन

जबलपुर 22

पाटन

भर्रा

जबलपुर मोहला

23

पाटन

जबलपुर

पाटन

24

जबलपुर थुआ

भरतरी

पाटन

25

जबलपुर 26 करारी

पाटन

जबलपुर 27

पाटन

रसुईया

जबलपुर 28

पाटन

भिलोदा

जबलपुर 29

पाटन

भिड़की

जबलपुर

पाटन

30 दौनी

जबलपुर गनयारी

31

पाटन

जबलपुर 32

पाटन

जबलपुर मुर्रइ

खजरी

33

पाटन

जबलपुर 34

पाटन

कटंगी

जबलपुर 35 नेगई

पाटन

जबलपुर 36

बघोरी

पाटन

जबलपुर

योग ..

पेराई हेतु गन्ना (क्विंटल) उत्पादन का 53%

फैक्ट्री से दूरी/ कि.मी.

गन्ना का क्षेत्रफल (हे. )

(7)

(8) (5)

संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 (किंव. / हे. ) (6)

10

895.7

1690

3.38

11 4450

2358.5

8.9

662.5

15 1250

2.5

16 6525

3458.25

13.05

17

4936.95

9315

18.63

20 840

445.2

1.68

20

1931.35

7.29

3645

22 3095

1640.35

6.19

23 525

278.25

1.05

866.55

25 1635

3.27

28 4725

2504.25

9.45

28 1530

3.06

810.9

30 2120

1123.6

4.24

30 425

225.25

0.85

30 1850

980.5

3.7

30

3103.15

5855

11.71

31

363.05

685

1.37

296.8

32 560

1.12

32

1224.3

2310

4.62

32 7645

4051.85

15.29

32

127.2

0.48

240

32 3755

1990.15

7.51

34 3980

2109.4

7.96

1322.35

35 2495

4.99

37 1780

3.56

943.4

38 3380

1791.4

6.76

40

1711.9

3230

6.46

42

442.55

835

1.67

424

42 1.6

800

42

5284.1

9970

19.94

6255

43 12.51

3315.15

44 3405

1804.65

6.81

5400.7

45 20.38

10190

2125.3

45 8.02

4010

48 1775

940.75

3.55

50 2515

5.03

1332.95

63223.7

238.58

119290 296

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर

(आकृति समूह का एक संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील

क्र.

जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(1) (2)

(3)

(4) 1

गोटेगांव

झांसीघांट

नरसिंहपुर 2 बेलखेड़ी ( झांसीघाट ) गोटेगांव नरसिंहपुर 3

गोटेगांव

खमरीया ( झॉसीघाट )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

4 देगुंवा

नरसिंहपुर 5

गोटेगांव

रिमझा ( खमरिया)

नरसिंहपुर 6 मालीवाडा

गोटेगांव नरसिंहपुर सिलारी

7

गोटेगांव नरसिंहपुर 8 नोनी

गोटेगांव नरसिंहपुर 9

गोटेगांव नरसिंहपुर बुढ़ीमवई

10 कंजई

गोटेगांव नरसिंहपुर पिपरपानी

11

गोटेगांव नरसिंहपुर 12

गोटेगांव

करेली (कला)

नरसिंहपुर 13

गोटेगांव नरसिंहपुर कुम्हडाखेडा

14 गोटेगांव

गोटेगांव नरसिंहपुर 15

गोटेगांव नरसिंहपुर बुघगांव

गोटेगांव नरसिंहपुर 16 कुमझोर

गोटेगांव

17 सालीवाड़ा

नरसिंहपुर उमरी

18

गोटेगांव नरसिंहपुर 19

गोटेगांव

कुकलाह

नरसिंहपुर गर्रा

गोटेगांव

20

नरसिंहपुर 21 मोहास

गोटेगांव नरसिंहपुर 22

गोटेगांव

धुँवारा

नरसिंहपुर करोंदी

गोटेगांव

23

नरसिंहपुर 24

गोटेगांव

पड़रिया ( मुर्रई )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

25 बगलई (तिघरा )

नरसिंहपुर 26 राखी

गोटेगांव नरसिंहपुर 27

गोटेगांव

रहेली ( गोटेगांव )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

28 पड़रिया

नरसिंहपुर 29

गोटेगांव

कांचर ( कला)

नरसिंहपुर

गोटेगांव

30 जमुनिया

नरसिंहपुर 31

गोटेगांव

बगलई

नरसिंहपुर 32 अतरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर 33

गोटेगांव

पोनिया ( गोटेगांव )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

34 चरगँवा

गन्ना का क्षेत्रफल (हे.)

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. (8)

महाकौशल शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि. मी. (9) (5)

संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 क्विं./हे . (6)

पेराई हेतु गन्ना ( क्विंटल ) उत्पादन का 53 % (7)

18

51 13.92

6960

3688.8

56 7390

3916.7

16

14.78

20

8832.45

49 16665

33.33

7822.8

14760

20

53 29.52

1605.9

3030

22

50 6.06

23

46 14605

7740.65

29.21

4717

23

52 8900

17.8

12879

23

50 24300

48.6

53 5300

2809

24

10.6

45

7671.75

24

14475

28.95

25

46

2814.3

10.62

5310

25

4184.35

15.79

7895

42

25

38

1393.9

5.26

2630

40

1929.2

3640

25

7.28

55 1125

596.25

2.25

25

4045

25

50

2143.85

8.09

26

49 14775

7830.75

29.55

100

53

27

59 0.2

27

8705

17.41

51

4613.65

45 1750

927.5

27

3.5

26823.3

50610

101.22

28

48

50

132.5

0.5

250

28

28

46 200

0.4

106

265

28

44 1

500

28

47 18000

9540

36

28

5650

52

2994.5

11.3

46 15180

30.36

8045.4

28

265

1

29

45 500

41

132.5

250

29

0.5

48

3863.7

14.58

7290

30

30

47

643.95

2.43

1215

30

45 12345

6542.85

24.69

50

30

9547.95

18015

36.03

12550

30

49

6651.5

नरसिंहपुर 25.1

297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

भाग 1 ]

(2)

(3)

(1)

(4) 35 भैंसा

गोटेगांव नरसिंहपुर 36

नरसिंहपुर

गोटेगांव

बढैयाखेड़ा ( परसबाड़ा )

37

गोटेगांव

परसवाड़ा

नरसिंहपुर

गोटेगांव

38 हिड़की

नरसिंहपुर 39

गोटेगांव

चिंदवाड़ा

नरसिंहपुर 40

गोटेगांव

पिपरिया ( चौधरी )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

41 मुड़ीया

नरसिंहपुर 42 मवई

गोटेगांव नरसिंहपुर तिघरा

43

गोटेगांव नरसिंहपुर 44

गोटेगांव

सहजपुरा

नरसिंहपुर 45 बरोदा

गोटेगांव नरसिंहपुर 46

गोटेगांव

कुशीवाड़ा

नरसिंहपुर 47 सिमरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर

गोटेगांव

48 देवरीकला

नरसिंहपुर 49

गोटेगांव

रिमिझा ( देवरी )

नरसिंहपुर 50

गोटेगांव

देवरी ( रिमिझा )

नरसिंहपुर 51 कमती

गोटेगांव नरसिंहपुर 52 रोता

गोटेगांव नरसिंहपुर

गोटेगांव

53 लम्हेटी

नरसिंहपुर 54

गोटेगांव

रिमझा (गोटेगांव )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

55 कमती (पिडरई )

नरसिंहपुर 56

गोटेगांव नरसिंहपुर मेहका गाड़ाघाट

57

गोटेगांव

बहरोरा

नरसिंहपुर 58

गोटेगांव

पिपरिया ( मनकवारा )

नरसिंहपुर 59

गोटेगांव

सहोजनी

नरसिंहपुर

गोटेगांव

60 चरगुवा ( दपकिया)

नरसिंहपुर 61

गोटेगांव

सर्रा

नरसिंहपुर सिमरी

गोटेगांव

62

नरसिंहपुर 63

गोटेगांव

पिपरसरा

नरसिंहपुर 64 हिनोता

गोटेगांव नरसिंहपुर

गोटेगांव

65 पिपरिया ( बाजारशुक्र )

नरसिंहपुर 66 भडरी

गोटेगांव नरसिंहपुर 67

गोटेगांव

दपकिया

नरसिंहपुर

गोटेगांव

68 मेंहगवा

(8)

(9) (6)

(7)

(5)

30

4000

2120

54 8

30

8045.4

54 15180

30.36

30

50

4717

17.8

8900

44

530

30

1000

2

46

30

132.5

250

0.5

30

750

43

397.5

1.5

50

30

2.8

742

1400

30

52

3630.5

6850

13.7

1500

30

47

795

3

43

31

132.5

0.5

250

47

132.5

250

32

0.5

32

48

1393.9

2630

5.26

32

6972.15

45 13155

26.31

2035.2

32

52 3840

7.68

55

1378

32

2600

5.2

33

56

265

500

1

35 200

33

106

0.4

33

40 0.2

100

53

45

34

100

53

0.2

35

7080.8

54 13360

26.72

35

51

66.25

125

0.25

44

35

0.2

100

53

35

47

39.75

0.15

75

26.5

35

50

48 0.1

53

35

53

100

0.2

53 250

36

132.5

0.5

48

132.5

0.5

36

250

26.5

36

58 0.1

50

56

39.75

0.15

75

36

57

53

36

0.2

100

53

36

55 100

0.2

37

51 44535

23603.55

89.07

37

52

4507.65

8505

17.01

37

48

66.25

125

नरसिंहपुर 0.25

गोटेगांव

69 जामुनपानी

नरसिंहपुर

गोटेगांव नरसिंहपुर 70 शुकरी

71

गोटेगांव नरसिंहपुर बड़खेड़ा ( भिडुंकी)

72 नरवारा

गोटेगांव नरसिंहपुर 73 कामती

गोटेगांव नरसिंहपुर

गोटेगांव

74 लाटगांव

नरसिंहपुर 75

गोटेगांव

कुडा

नरसिंहपुर ओरिया

गोटेगांव

76

नरसिंहपुर 50

37

57

26.5

0.1

56

26.5

37

50

0.1

37

55

26.5

50

0.1

38

1000

530

52 2

38

39.75

0.15

75

52

2252.5

38

53 4250

8.5

55

132.5

250

38

0.5

53 250

38

132.5

0.5 298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(1)

(3)

(4) (2)

77 कोरेगांव

गोटेगांव नरसिंहपुर 78 अंडिया

गोटेगांव नरसिंहपुर 79

गोटेगांव

अनंतपुर

नरसिंहपुर 80 पथरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर 81 श्यामनगर

गोटेगांव नरसिंहपुर 82

गोटेगांव

दौन

नरसिंहपुर 83

गोटेगांव

बगलई ( ललपुर)

नरसिंहपुर 84 उमरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर 85 तरवारा

गोटेगांव

(9) (6)

(7)

(8)

(5)

75

38

60

39.75

0.15

59

132.5

38

0.5

250

39

56

132.5

0.5

250

55 75

39

39.75

0.15

39

53 100

0.2

53

58

39

125

66.25

0.25

39

57 250

132.5

0.5

54

132.5

250

0.5

39

40

52 200

106

नरसिंहपुर 0.4

86

गोटेगांव नरसिंहपुर बढैयाखेड़ा

87 मंडी

गोटेगांव नरसिंहपुर मनकवारा

गोटेगांव

88

नरसिंहपुर

योग ..

महायोग

40

52

15878.8

29960

59.92

26.5

57

40

0.1

50

250

132.5

42

54 0.5

956.21

549880

291436.4

1687.76

भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. गन्ना-एस- 3 - क्षे. रा.- 10-11-16.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु रामदेव शुगर प्रायवेट लि. ठैनी बनखेड़ी, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)

जिला/ब्लाक (2)

1

2

होशंगाबाद/बनखेड़ी होशंगाबाद/पिपरिया

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)

क्रय केन्द्र (3)

ग्रामों की संख्या (4)

3

162.4

4449.2 119

फैक्ट्री गेट फैक्ट्री गेट

4611.6 योग .. 122

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी , बनखेड़ी

गन्ना क्षेत्र आरक्षण रकबा

पिराई सत्र 2010 से 2011

गांव का नाम

नोरपा क्रमांक

हेक्टर

(2)

(3) (1)

20 1

डैनी

28.8 लामटा

2

क्रय केन्द्र त्रिजड़ी

जड़ी

कुल रकबा

हेक्टर

हेक्टर

हेक्टर

फैक्ट्री गेट

(6)

(7) (4)

(5)

8

55.6

27.6

फैक्ट्री गेट 2.8

49.2

80.8

फैक्ट्री गेट भाग 1 ]

299

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

(1)

(3)

(2)

3

34 मनकवाड़ा

4

56.8 रहटवाड़ा

5

7.6 खापा

6

56.8 नंगवाड़ा

7

2 खर्चली

8

4.4 जोगीवाड़ा

9

8.4 दहलवाड़ा

10

कोठरी

0.8 11

केंकरा

18.4 12

पीपरपानी

122.4 13

26 जुन्हेटा

14

कामती

23.6 15

32.4 पथरकुही

16

पलिया पिपरिया

41.2 सेन्टर -बाचावानी

72.4 17

बाचावानी

18

6.8 कुर्सीढ़ाना

पौंडी

2 19

20

3.2 बघेड़ी

21

8.8 कजियाखेड़ा

20

3.2 बघेड़ी

22

43.6 आंध्रा

23

16 सिंगपुर

24

17.6 बनखेड़ी

25

11.2 बेरखेड़ी

26

3.6 दहलवाड़ा खुर्द

27

6.4 बिछुआ

9.2 28

पडरई

41.2 29

कलकुही

30

20 पांजरा

31

11.6 महुआखेड़ा

32

60 मैंदाखेड़ा

33

3.6 केमढ़ाना

सेन्टर-माल्हनवाड़ा

34

9.2 तिंदवाड़ा

35

34.4 मछेराखुर्द

36

59.2 मछेराकलां

37

36.6 मल्हनवाड़ा

38

पनागर

7.2 39

4.2 ढ़ाना ( पनागर)

40

बहरावन

22.6 41

19.8 परसवाड़ा

(4)

(6)

(7) (5)

4.4

72

33.6

फैक्ट्री गेट

_ "_ 109.2

5.2

171.2

"

18.8

10.8

0.4

_"_ 14

70.8

_ "_ 4.4

6.4

_"_

12

7.6

_ "_

14.4

4.4

1.6

_ " _

2

1.2

_"_ 0.8

26.4

7.2

_ " _ 32.4

154.8

_ "_ 13.6

39.6

_ "_ 0.8

37.6

62

_ "_ 14.4

2.4

49.2

_ "_ 24.8

2

68

144

6.8

223.2 फैक्ट्री गेट

" 1.6

0.8

9.2

_"_

2.4

0.4

_ " _

3.2

_"_

16.8

8

_ "_

3.2

_ " _

87.2

42

1.6

_ "_

2

36

54

43.6

26

_ "_ 9.6

20.8

8.8

12.4

" 20

0.4

26.8

" 0.4

19.6

29.2

53.6

7.2

102

_"_ 35.6

0.8

56.4

4.8

16.4

" 64

124

26.8

30.4

_ "_ 11.4

20.6

39

7.2

80.6

_ "_ 44.6

103.8

_ "_ 44

80.6

_ " _ 7.4

1.6

16.2

_"_

4.2

3.2

40.6

14.8

_ "_ 38.6

1.6

60 300

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

(2)

(3) (1)

42

नादंना

12 43

20.4 सुरेला रंधीर

18.8 44

रिछेड़ा

80.2 45

अन्हाई

46

2 सलैया फज्जू

47

बारछी

48

26.8 चिल्लौद

15.6 49

बंदरझेला

50

10.4 नयाखेड़ा

51

खमरिया

52 52

करैया

14.4 राजथरी

53

24 54

18 बाम्हनवाड़ा

55

52 महगंवा

56

12 खैरी किशोर

57

0.8 केसला

सेन्टर-महगंवा

58

गरधा

27.2

60.8 59

ईशरपुर

60

20.8 गुंदरई

2.4 61

सीरावाड़ा

62

21.2 खामखेड़ी

63

चारगांव

11.6 64

जासरवानी

7.6 65

12.4 कपूरी

8 66

महुआखेड़ा

67

4.8 अमहोरा

68

आमगांव

69

जमनिया

4.4

3.6 70

खैरी रंधीर

71

50.8 पुरैना रंधीर

72

1.2 सेमखेड़ा

सेन्टर चॉदौन+ इमलिया

38.4 73

चॉदौन

44 74

भैरापुर

75

करपा

24 76

निभौरा

28.8 77

4.4 धारपुरा

78

2 घुघावाड़ी

79

4.8 कुड़ारी

80

ईमलिया

46 पठा

29.6 81

मलकजरा

82

18.8 83

7.6 बेदर

[ भाग 1 (4)

(5)

(6)

(7) 17.4

29.4 फैक्ट्री गेट

_ "_

40.8

20.4

_"_

25.8

7

_ "_ 3.6

110.8

27

_ "_ 2

0.6

4.6

_"_ 0.8

0.8

_"_ 46

0.8

73.6

_"_

22

2

4.4

-"-

22

11.6

_"_ 30

0.4

82.4

_ "_ 4

18.4

_ "_ 1.2

62

36.8

_ "_ 5.6

23.6

37.6

89.6

_"_ 5.6

17.6

_ "_

0.8

41

13.8

1

फैक्ट्री गेट

" 58.8

119.6

_ "_ 16.8

37.6

"

13.2

10.8

_"_ 5.2

26.4

_ "_

18.2

6.6

_ "_ 2.4

10

"

24.2

11.8

_"_

15.4

7.4

_ "_

13.6

8.8

"

8.4

8.4

_"_

20

15.6

_ "_ 9.2

12.8

_ "_

94

43.2

" 2

3.2

69.2

30.8

फैक्ट्री गेट

" 34.4

78.4

"

76

52

"

53.6

24.8

" 2.4

6.8

_ " _ 1.2

3.2

_ "_ 3.2

8

_ "_

117.2

71.2

_ " _ 36

65.6

43.6

24.8

"

7.6 भाग 1 ]

301

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

(3) (1)

(2)

22 84

राजा पिपरिया

85

13.6 भाट पिपरिया

86

3.2 टाटरा

87

3.2 मुऑर

सेन्टर- उमरधा

39.6 88

उमरधा

89

तिन्सरी

38

30.8 90

पुरैना कलॉ

12.4 91

समनापुर

19.2 गाडरवारा

92

बनवारी

2 93

94

5.2 जुनावानी

95

5.2 सलैया किशोर

3.2 96

बुधनी

गडरोली

97

सेन्टर -बकांज कन्हवार

98

रजोला

14.8

11.2 99

सिंगोड़ी

100

सिंगोड़ा

101

नयागांव

1.6 पोसेरा

102

6.8

4 103

महलवाड़ा

3.6 104

रामपुर

105

2.4 शोभापुर

106

4 गुरमखेड़ी

-107

4 ज्वारा+चॉदौन

108

10.8 कन्हवार

109

सिरपन

16.4 110

2 खैरूआ

19.2 111

डुंगरिया

112

देवरी

32.8 113

19.6 पुनौर

114

17.6 उदयपुरा

शंखनी

115

1.6

4.8 116

खापरखेड़ा

117

गुरारी

118

15.6 सौजनी

119

3.2 सेमरीतलॉ

20 माथनी

120

121

मुड़ियाखेड़ा

122

1.6 सिवनी

2273.8

कुल हेक्टर

(5)

(6)

(7) (4)

38

16

फैक्ट्री गेट

_ "_ 14.8

28.4

_ "_

3.2

_ "_

6.4

3.2

_ " _ 3.2

67.2

24.4

28.8

66.8

_ "_ 2.4

57.6

24.4

_ "_ 0.8

22.8

9.6

_ "_ 2.8

36

14

_ "_

8

6

_ " _

11.6

6.4

_ "_ 0.8

8.4

2.4

"

4

11.2

4

2.4

2.4

"

51.6

36.8

" 1.6

55.2

42.4

"

3.2

3.2

"

3.2

1.6

"_ 8

14.8

_"_

4

3.6

_"_

6.4

"

4

" 3.2

7.2

"

22

11.2

"

34.4

18

" 7.2

9.2

" 3.6

22.8

55.2

88

1

17.6

37.2

0.4

22.4

4.4

"

3.6

2

" 3.2

8

" 0.8

0.8

_ "_

18.4

1.2

1.6

" 3.2

6.4

" 4.8

24.8

"

4.8

4.8

"

8

4

2.4

2230.4

107.4

4611.6 302

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. गन्ना- एस - 3 - क्षे . रा.- 10-11-18.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.

ग्रामों की संख्या

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (1)

(3)

(5) (2)

(4)

1

106

3431.60

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

2

101

3099.90

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गोटेगांव

6531.50

योग .. 207

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2010-11 हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची तहसील - नरसिंहपुर

क्रय

परिवहन क्रमांक ग्राम

आच्छादित गन्ना फसल

कोड

ग्राम का नाम

प.ह. नं.

का

केन्द्र

पैराई हेतु उपलब्ध

का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

गन्ना

साधन

का नाम

उत्पादकता @ 50 टन हेक्टेयर

कुल योग (हेक्टेयर

कारखाने से दूरी (कि.मी.)

रोपा

में)

जड़ी मड़ी

क्षेत्रफल (हे .में)

(3) (4)

(6)

(12) (1) (2)

(5)

(7)

(9)

(13)

(8)

(11)

(10)

0

3 4.00

200.00

4.00

2.00

1 101 बचई

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली

" करहैया

26

3200.00

2 102

36.40

64.00

32.00

3

20.80 6.80

ट्रेक्टर ट्राली

" 26

3 103 बबरिया

3 27.60 8.00 4.00

1980.00 19.80

39.60

ट्रेक्टर ट्राली

23.80

4

21.60 3.20

2380.00

47.60

26

22.80

ट्रेक्टर ट्राली 4 104 मेहमदपुर

_ "_ 4

4.90

6.60

490.00

अगरिया

2.80 0.40 9.80

26

5 105

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 5

15.60 2.40

1650.00 16.50

26

15.00

कन्हारपानी

33.00

6 106

ट्रेक्टर ट्राली 24

5

2.00

39.20 35.40

3830.00 38.30

76.60

मुरली पौड़ी

7 107

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

72.80

25

5 55.40

145.60 7280.00

72.40 17.80

8 108 चौराखेड़ा

ट्रेक्टर ट्राली सलैया

25

5 7.60

980.00

10.80

9.80

9 109

1.20 19.60

ट्रेक्टर ट्राली

"

40.40 30.00

3680.00 36.80

10 110 डागीढाना

24

6

3.20 73.60

ट्रेक्टर ट्राली

2340.00

24

17.00

12

28.20 1.60 46.80

23.40

11 111 बागपौड़ी

ट्रेक्टर ट्राली

14.20

1150.00

8.80 0.00

24

8

11.50

23.00

मुडिया

12 112

ट्रेक्टर ट्राली

550.00

6.60

0.00 11.00

24

8

4.40

5.50

हनुमंत पौड़ी

13 113

ट्रेक्टर ट्राली

51.60

13.20

6000.00

55.20

24

8

120.00

60.00 ट्रेक्टर ट्राली 14 114 बैहर पौड़ी

_ " _

24.60

2.40

2430.00

14

21.60

12

48.60

24.30

15 115 डोकरघाट

ट्रेक्टर ट्राली

47.00

4700.00

29.20 13.20

16 116 भरवारा

14

13 51.60

94.00

ट्रेक्टर ट्राली

_ " _ 20

27.00

14

2940.00

21.00 10.80 58.80

29.40

17 117 खमतरा

ट्रेक्टर ट्राली 303 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(12) (2)

( 5 ) ( 6 )

(9)

(11)

(13) (1)

(3) (4)

(7) (8)

(10)

1920.00 19.20

पांसी

14 15

12.00

38.40

18 118

10.40

16.00

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली

"

25.00

22.00 18.40 9.60 50.00 2500.00

16

ट्रेक्टर ट्राली 19 119 सेमरा ( पांजरा ) 15

"

3550.00 35.50

71.00

27.00

27 4

19.40

24.60

ट्रेक्टर ट्राली 20 120 चीलाचौद खुर्द

"

20.80

30.50

3050.00

35.20

61.00

21 121 चीलाचौद कला 23 10

5.00

ट्रेक्टर ट्राली

"

1860.00

37.20

18.60

17.20 14.40

27 10

5.60

ट्रेक्टर ट्राली 22 122 समनापुर

"

15.50

12.80

1550.00

15.60

सावलरानी

2.60

27

31.00

23 123

12

ट्रेक्टर ट्राली

"

2.80

4.40

280.00

1.20

27 13

0.00 5.60

ट्रेक्टर ट्राली 24 124 घवई बडगुवा

"

24.30

2430.00

27

23.60 23.60 1.40 48.60

13

झार-खुरपा

ट्रेक्टर ट्राली 25 125

"

18.20

12.10

0.00

1210.00

23 13

6.00

24.20

26 126 नवलगांव

ट्रेक्टर ट्राली

7.60

2620.00 26.20

14.80

रानी पिपरिया 20 13

30.00 52.40

27 127

ट्रेक्टर ट्राली

"

20.00

2860.00

4.00

15

33.20

57.20

28.60

15

ट्रेक्टर ट्राली 28 128 सूरजगांव

"

1520.00

16.00

30.40

17

12.80 1.60

15.20

29 129 मगरधा ( रोसरा ) 20

ट्रेक्टर ट्राली

12.80

19.60

1960.00

3.20

17 23.20

39.20

130 टापरिया ( धवई ) 27

ट्रेक्टर ट्राली 30

"

500.00

2.00

7.20

10.00

5.00

0.80

20 17

ट्रेक्टर ट्राली 31 131 झगराई

"

1240.00

1.60 24.80

12.40

9.60

16

13.60

जरजोला

18

32 132

ट्रेक्टर ट्राली

_"_

0.80

3.30

4.20 1.60

27 19

6.60 330.00

33 133 गंगई

ट्रेक्टर ट्राली

3.80

2.80 4.80

14

0.00 7.60 380.00

15

ट्रेक्टर ट्राली 34 135 संग्रामपुर

"

29.60

23.80

0.00

2380.00

18.00

25 18

47.60

ट्रेक्टर ट्राली 35 136 सहजपुरा

" 25 22 3.40 2.40 0.00 5.80

2.90

290.00

ट्रक 36 138 श्यामखेड़ा

7.20

720.00

0.00

25

6.80

14.40

7.60

24

ट्रक 140 लुरेहटा

37

"

65.80

66.40 40.40

23 10

131.60 6580.00

24.80

ट्रेक्टर ट्राली 38 154 खुरपा ( बडा)

"

480.00

155 नयाखेडा

27

4.80 4.00

9.60

0.80

4.80

39

15

ट्रेक्टर ट्राली

_ " _

1460.00

15 13.00 11.40

14.60

29.20

4.80

40 156 बारूरेवा

27

ट्रेक्टर ट्राली

0.00

240.00 2.40

0.00 4.80

4.80

15

ट्रेक्टर ट्राली 19

41 157 रौसरा ( नरसिंहपुर)

6.60

1.60

2.40

660.00

9.20

17

13.20

- " -

ट्रेक्टर ट्राली 42 158 बहोरीपार ( धुवघट) 23

_ "_

980.00

0.40 13.60 19.60

9.80

18 18 5.60

ट्रेक्टर ट्राली 43 159 बासकुवारी

"

3.20

320.00

0.40

5.20

6.40

0.80

18

ट्रेक्टर ट्राली 44 160 सिमरिया ( जरजोला) 16

"

7.00

700.00

6.80 3.60

22

14.00

3.60

45 162 खैरी

6

ट्रक

"

7.40

6.00

1.20

740.00

7.60

22 23

14.80

46 163 मेनावारी

ट्रक

_ " _

1060.00

2.80

21

10.60

14.00 21.20

4.40

47 167 सिमरिया

20

ट्रेक्टर ट्राली (सिंहपुर क्षेत्र )

"

550.00 5.50

1.20 11.00

24 5.60 4.20

16

48 168 नदवारा

ट्रक

8.60

860.00

0

1.20

10.40

17.20

ट्रक 24

5.60

49 169 कुम्हडी

"

11.40

1140.00

13.60

9.20

0.00

0

0

22.80

ट्रक 50 177 बहादुरपुर

"

2620.00 26.20

7.60

35

29.20 15.60

52.40

15

ट्रेक्टर ट्राली 51 201 मँगवानी

8.60

650.00

4.00 0.40

34

13.00

6.50

52 202 भंडारदेव

8

ट्रेक्टर ट्राली

10.40

1040.00

4.40

8.80

20.80

7.60

53 203 बकोरी

34 10

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

1440.00 14.40

10

28.80

9.20 5.20

34

14.40

54 204 मढपिपरिया

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

720.00 7.20

0.80 14.40

55 205 केकडा

34 10 9.20 4.40

ट्रेक्टर ट्राली

55.00

5500.00

55.60

34

39.60

110.00

14.80

56 206 देवनगर

12

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

300.00

2.00 6.00

3.00

2.80

1.20

भालपानी

57 207

34 12

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

480.00 4.80

1.60 2.40 9.60

13 5.60

58 209 सलैया ( देवनगर ) 34

ट्रेक्टर ट्राली

730.00 7.30

14.60

0.80

15 7.60

210 पिडंरई ( पस्ताना ) 33

6.20

59

ट्रेक्टर ट्राली 304

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

[भाग 1 (3)

(11)

(13) (1) ( 2)

(4) ( 5) ( 6 ) (7)

(9) (10)

(12)

(8)

4.00

1760.00

60 211 पस्ताना

35 15 17.60 13.60

35.20

17.60

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली

"

27.20

51.20 2560.00 25.60

15

18.80 5.20

61 212 करहैया ( देवनगर ) 34

ट्रेक्टर ट्राली

"

2.80

17 4.80 0.40 0.40 5.60 280.00

ट्रेक्टर ट्राली 62 213 टोला ( मुगँवानी ) 0

_ "_ 35

13.20

1320.00

63 214 पटनिया

18 8.40 8.00 10.00 26.40

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 18 3.20 1.60 2.40 7.20 360.00 3.60

33

ट्रेक्टर ट्राली मुडरई कला

64 216

_"_ 218 गडरिया

9.20

18

4.60

460.00

65

36

5.20 4.00 0.00

ट्रेक्टर ट्राली

9.50

66 220 खमरिया

35 22 9.60 6.20 3.20

950.00

19.00

ट्रक (देवनगर)

"

1050.00

36 22 12.20

10.50

21.00

6.40 2.40

ट्रक 67 223 भोती

_ "_ 0

0.00 0.00

0.60

60.00

1.20

68 226 नारिया

23 1.20

ट्रक

_ " _

2.60

37 23 2.80 2.40 0.00 5.20 260.00

ट्रक 69 227 डुढवारा

_ "_

0.40

0.40 0.40 0.00 0.80 40.00

70 229 कठोतिया

22 25

ट्रक (मुगवानी)

237 लवेरी

71

0 26

0.80 0.00 7.20

3.60

6.40

360.00

ट्रक 0 26

0.00 5.20

2.60

4.80 0.40

260.00

72 238 लिघारी

ट्रक

1.30

0.60

240 गोगावरी

2.00 0.00

130.00

73

33 27

2.60

ट्रक

0.40

0.80

243 पिपरिया

0

30

0.00 0.00 0.80 40.00

74

ट्रक

12.80

9.20 4.80

1280.00

29 35 11.60

25.60

ट्रक 75 245 गोरखपुर

1.00

32 47 1.00 1.00 0.00 2.00 100.00

ट्रक 76 253 पाला मुडरई

254 उसरी

12.40

11.60 11.60 1.60

1240.00

77

28 50

24.80

ट्रक 0

0.60

0.40

0

0.40

60.00

1.20

78 267 कछरा

0.40

ट्रक

11.80

14.00 1.60 8.00

1180.00

21 32

23.60

79 302 लोकीपार

ट्रक

"

12.00 12.80

18 26

2560.00 25.60

26.40

51.20

ट्रक 80 303 कुकवारा

10.40

21 29

760.00 7.60

3.20 1.60

15.20

81 308 बरखेडा

ट्रक

"

20.00

2740.00 27.40

26.00

22 32

54.80

8.80

ट्रक 82 313 कल्यानपुर

_ "_

20.00

16.00

22 32

2000.00

83 314 भैसापाला

17.60 6.40

40.00

ट्रक

_ "_

10.00

880.00

0

8.80

1.60

6.00

17.60

16

ट्रेक्टर ट्राली 84 318 नरसिंहपुर

14.40

18.40

1860.00

35

4.40

धमना

18.60

ट्रक

37.20

85 407 तिदंनी ( बम्होरी ) 9

415 धमना

73.80

7380.00

38.80

86

10

धमना

53.20 147.60

28 55.60

ट्रक

1280.00 12.80

6.80 3.20 25.60

धमना 28 15.60

ट्रक 87 416 सगोनी ( सुपला ) ०

1000.00

धमना

10.00

12.40

1.60

6.00

20.00

ट्रक 9 29

डुडी- पिडंरई

88 417

21.60

18.00

2.80

2160.00

89 419 खापा

10

धमना

22.40

30

43.20

ट्रक

25.60

26.00 19.20

30

6.00

धमना

51.20 2560.00

90 420 सगोनी ( लकडहाउ ) 11

ट्रक

7.60

30

2520.00

धमना

25.20

17.60

25.20

50.40

91 421 नयागांव ( धमना ) 11

ट्रक

धमना

26.40

14.00

29.20

32

2640.00

9.60 52.80

ट्रक 92 422 बम्होरी ( तिदनी ) 6

19.20

धमना

30.80

9.60

32.80

3080.00

93 424 मचवारा

11 32

61.60

ट्रक 34

12.20

10.80 8.40 5.20

94 425 घाट- पिडरई

0

1220.00

धमना

ट्रक

24.40

22.80

3.20

धमना

19.20

12.40

1920.00

6 36

38.40

ट्रक 95 427 मुराच

12.00 3.60 1.60

860.00 8.60

ट्रक 5 38

17.20

96 428 महादेव- पिपरिया

धमना

23.80

10.00

2380.00

8.40

धमना

29.20

47.60

ट्रक करहैया ( नर्मदा ) 6 38

97 429

धमना

6.80

8.40

680.00

4.00

13 32

1.20 13.60

ट्रक 98 431 गुटोरी

धमना

15.00

2.80

1500.00

13 32 15.60 11.60

30.00

ट्रक 99 432 झिरी

16.20

11.80

1620.00

15 32

4.00

16.60

32.40

100 434 डोगरगांव

ट्रक फेक्ट्री गेट

2240.00

6.00

22.40

21 25.60 13.20

44.80

ट्रक 101 435 खमरिया ( जरजोला ) 16

फेक्ट्रीगेट भाग 1 ]

305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

(2)

(1)

(3)

( 5) ( 6 )

(4)

(7) (8) (9)

(11) (12) (13)

(10)

102 436 मेंहका

0 5.60 3.60 0.80

500.00 5.00

28

10.00

धमना

ट्रक

2.00

0

4.00

400.00

0 5.20

0.80 8.00

धमना 437 घुघरी

ट्रक 103

438 करहैयाखेडा

4.20 2.00

104

15

0

4.30

2.40 8.60 430.00

ट्रक फेक्ट्रीगेट 4 40

1360.00

10.40 14.00

13.60

2.80 27.20

धमना

ट्रक 105 528 चंद्रपुरा

10.00

4

12.40

1120.00 11.20

धमना

22.40

44

0.00

ट्रक 106 532 गडरियाखेड़ा

1248.80 694.60 3431.60 192540.00 1925.40

योग ..

1907.40

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2010-11 हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची

तहसील-गोटेगांव

क्रमांक ग्राम

क्रय कोड

ग्राम का नाम

प.ह. नं.

परिवहन का

केन्द्र

आच्छादित गन्ना फसल

का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

उत्पादकता @ 50 टन

कारखाने से दूरी

साधन

का नाम

हेक्टेयर

(कि.मी.)

पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल

रोपा

कुल योग (हेक्टेयर में)

जड़ी मड़ी

(हे.में)

(2)

(1)

(3) (4)

(7)

(9)

(5) ( 6)

(8)

(10)

(12) (13)

(11)

20 40.80

1 137 शेड- बेलखेडी 30

35.60 25.00 101.40 5070.00 50.70 ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट

" 30

23 4.80 2.80

9.20 460.00

1.60

4.60

खानापुर

2 139

ट्रक 3 141 शेड- मगरधा 30

38.60

14.80

24 40.80 21.60

3860.00

77.20

बौछार

ट्रक 11

25 35.60 25.20

38.80

16.80

3880.00

77.60

ट्रक फैक्ट्री गेट 4 142 सूरवारी

_ "_ 5 143 रीछा

31

25 30.00 27.60

3560.00 35.60

13.60 71.20

ट्रक

_"_ 27 18.80

4.80

16.00

29

8.40

1600.00

32.00

ट्रक 6 144 बेदू

_"_ 30

27 4.80

3.80

7 145 छीताघाट

0.40 2.40 7.60 380.00

ट्रक

-"-

5.60 4.00

900.00

27 8.40

9.00

18.00

ट्रक 8 146 नयागांव ( रीछा ) 31

_"_ बरहटा

17.00

9 147

31

28 12.40

1700.00

13.60 8.00 34.00

ट्रक

_"_ 10 148 वावली

29

28 8.40 3.20

600.00 6.00

0.40 12.00

ट्रक

" 11 149 चिरचिटा

30

28 4.00

2.80

0.00

280.00

1.60

5.60

ट्रक

"

2.80 0.80 0.00 3.60

30

1.80

180.00

12 150 नोनिया ( बरहटा ) 32

ट्रक

" 32 17.20 9.20

1600.00 16.00

5.60 32.00

13 151 दौन ( कछुआ) 29

ट्रक

." 14 152 रौसरा

4.20

29

32 3.60 3.60 1.20 8.40 420.00

ट्रक 15 217 गाडरवाडा खेडा

18 12.40 3.60 1.20

860.00

33

8.60

17.20

- "

ट्रेक्टर ट्राली

" 16 225

23 0.80

0.80 40.00

सिलवानी

0

0.40

ट्रक

" 236 अधियारी

0.80

0.60

60.00

17

33

26

0.40 0.00 1.20

ट्रक 11

27

92.20

82.80

18 501 वासनपानी

66.00

184.40 9220.00

35.60

बौछार

ट्रक 10

30

52.95

50.40 41.80

105.90 5295.00

19 502 बौछार

13.70

बौछार

ट्रक

22.80

18.80

30

9.20

1880.00

5.60 37.60

बौछार

ट्रक 503 कन्धरापुर ( ठेमी ) 8

20

18.00

1390.00

21 504 मानेगांव

14

31

7.40 2.40

13.90

27.80

इमलिया

ट्रक 22 505 कापखेडा

30

11.80

33 13.60 8.80 1.20

1180.00

23.60

बौछार

ट्रक 9

33 8.00

2.80

880.00

23 506 छिदामानी

6.80

17.60

8.80

बौछार

ट्रक 306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011

(13) (2) (3)

(1)

( 5) ( 6 ) (7)

(9)

(11) (12) (4)

(8)

(10)

34

22.40

3210.00 32.10

बौछार

27.80

14.00

24 507 करकबेल

64.20

9

ट्रक

27.40

20.00

2740.00

13 34 26.00

8.80 54.80

ट्रक फैक्ट्री गेट 25 508 मुगली

152.20 7610.00

26 509 मेख

34

40.60 53.00

76.10

12

58.60

ट्रक फैक्ट्री गेट नन्हेगांव

10.40 2.80

1470.00

34

बौछार

16.20

14.70

27 510

8

29.40

ट्रक

3.00

300.00

2.80 2.00 1.20

14 34

6.00

28 511 कमता

ट्रक इमलिया

25.50

12.80

2550.00

10

बौछार

51.00

34 25.60 12.60

29 512 लोहरी

ट्रक

49.10

17.00

35 43.40 37.80

4910.00

बौछार

98.20

8

30 513 ठेमी

ट्रक 0

13.00

31 514 बारगी

1300.00

बौछार

5.80 0.40

26.00

35 19.80

ट्रक

22.00

2200.00

8.40 44.00

35 20.80

बौछार

14.80

515 मुशरान- पिपरिया 9

ट्रक 32

48.40

4840.00

30.00

0

35

22.00 96.80

33 516 बेलखेडा

44.80

बौछार

ट्रक

15.80

1870.00 18.70

3.60

9

18.00

37.40

37

ट्रक 519 टपरिया ( ठेमी )

फैक्ट्री गेट 34

14.90

6.80

7.60

35 520 अकोला

7 37 15.40

1490.00

बौछार

29.80

ट्रक

21.80

15.20 6.00

22.40

2180.00

36 522 देवरी

9 38

बौछार

ट्रक

43.60

1000.00

2.80 20.00

10.00

13 39 9.20 8.00

ट्रक इमलिया 37 523 बम्हनी

4.20

1.60

2.40

40

8.40 420.00

4.40

9

फैक्ट्री गेट

ट्रक 38 524 जटलापुर

15.50

1550.00

12.40

8.80

9.80

31.00

40

ट्रक इमलिया 39 525 सिवनी ( मुगली ) 13

2.00

40

860.00

8.40

8.60

6.80

17.20

40 526 सगरा

9

ट्रक फैक्ट्री गेट

20.20

4.00

42

22.40

2020.00

धमना

14.00

4

40.40

ट्रक 41 530 झामर ( सांकल)

3.20

4.00 2.40

533 सांकल

43

0.00

320.00

ट्रक 42

1

6.40

फैक्ट्री गेट

3.20

2.80

2.00

0 46

1.60

6.40 320.00

ट्रक फैक्ट्री गेट बुधगांव

43 534

21.10

2110.00

23.00 11.60 7.60 42.20

44 535

51

ट्रक इमलिया परसबाडा ( मुगली ) 14

6.80

4.40

680.00

2 52

ट्रक 45 536

3.60 5.60

13.60

रिमझा

फैक्ट्री गेट

11.00

4.80

1100.00

55

बौछार

11.60

22.00

9

5.60

ट्रक 46 538 सनगापुर

37.40

41.60

3740.00

4 28 18.00 15.20

74.80

ट्रक इमलिया गुंदरई

47 601

1320.00 13.20

12.40

0 44

8.40 5.60 26.40

ट्रक 602 गुन्जी

इमलिया 48

5.60

1.20

603 विछिया

560.00

4.40 5.60

11.20

49

28 34

ट्रक इमलिया

32.00

26.00 12.00 26.00

3200.00

14 32

ट्रक इमलिया

64.00

50 604 इमलिया

13

1920.00 19.20

14.40

6.40

51 605 बटोरी

38

38.40

17.60

ट्रक इमलिया

2750.00 27.50

33.00

6.40

14 33

55.00

15.60

इमलिया 52 606 कमती

ट्रक

11.60

1160.00

36 33

2.00

10.80 10.40

23.20

इमलिया 53 607 गडपेहरा

ट्रक

4.80 0.00 3.20

4.00

8.00 400.00

ट्रक फैक्ट्री गेट 54 609 खमरिया ( तिघरा ) ० 42

800.00 8.00

6.40

इमलिया 55 610 पथरोडा

12 35

2.00

16.00

7.60

ट्रक

32.40

15.20

3240.00

13

56 611 टिकरी

35 33.40 16.20

64.80

ट्रक इमलिया

9.80

2.40 19.60 980.00

11.20

36

6.00

ट्रक 57 612 खमरिया ( पिपरसरा ) 28

फैक्ट्री गेट

2770.00 27.70

16.20 7.60 55.40

37

ट्रक

31.60

इमलिया 58 613 बेलखेडी ( टिकरी ) 6

2120.00

13.20 42.40

21.20

ट्रक इमलिया 59 614

17.60

पिपरसरा

25 37 11.60

45.30

4530.00

19.40 90.60

60 615 दिघारी

6 43 36.80 34.40

ट्रक इमलिया

0.40

40.00

0 37 0.80

0.80

61 616 गोहचर

ट्रक फैक्ट्री गेट

2540.00 25.40

10.40

नोन- पिपरिया

19.20

50.80

इमलिया 62 617

28 38 21.20

ट्रक

11.20

1120.00

63 618 साकली

28 38 8.40 12.40 1.60 22.40

इमलिया

ट्रक 307 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011

( 2)

( 5) ( 6 )

(9)

(11) (12) (13) (1)

(3) (4)

(7)

(10)

(8)

29.00

चांदनखेडा

64 619

38 29.60 18.40 10.00

2900.00

28

58.00

इमलिया

ट्रक

7.70

770.00

38 10.20 1.20 4.00 15.40

ट्रक इमलिया 620 पिडरई ( सिधई ) 7

65

4.00

400.00

40 3.60 4.40 0.00 8.00

66 621 तिघरा ( खमरिया ) 6

ट्रक फैक्ट्री गेट

1260.00 12.60

25.20

6 41 4.80. 13.60 6.80

ट्रक 67 622 बगलई

इमलिया

14.40

40

1440.00

28.80

27

12.40 13.60 2.80

68 623 तिरका

ट्रक इमलिया

2.80

624 सिरकोना

36 40 2.40 3.20 0.00 5.60 280.00

69

इमलिया

ट्रक

2020.00 20.20

40.40

42 21.20

इमलिया

12.80 6.40

ट्रक 70 625 देवनगर ( गोटेगांव ) 0

19.80

7.20

42 18.80 13.60

1980.00

7

39.60

ट्रक 71 626 सिमरी छोटी

इमलिया 43

11.80

1180.00

4.00

0

7.20

23.60

72 627 राजाकछार

12.40

ट्रक इमलिया 5

1.80

180.00

0.00 0.80 3.60

45 2.80

ट्रक 73 628 कमोद

फैक्ट्री गेट

0.40

0

0.80 0.00 0.00 0.80 40.00

ट्रक 629 कमोदी

46

74

फेक्ट्री गेट

2.80

5.60 280.00

2.40 3.20 0.00

ट्रक 75 631 आंखीवाडा

6 49

फेक्ट्री गेट

1240.00 12.40

50 5.20 12.00 7.60 24.80

ट्रक फेक्ट्री गेट 76 633 परसवाडा ( खोवी ) 9

7.00

700.00

7

14.00

सिमरी बडी

50 4.40 4.40 5.20

ट्रक 77 634

फेक्ट्री गेट

8.00

800.00

16.00

7 51 4.80 8.00 3.20

ट्रक 78 635 उमरा

फेक्ट्री गेट 3

4.60

460.00

636 राखी

2.80

9.20

79

52 3.60

2.80

ट्रक फेक्ट्री गेट

10.80

1080.00

9.60 3.20 21.60

42 8.80

ट्रक फेक्ट्री गेट 80 639 पोनिया ( टिकरी ) 24

0

5.00

1.20

500.00

रामनिवारी

42

2.00

10.00

81 644

6.80

ट्रक फेक्ट्रीगेट 0

5.80

2.00

580.00

6.80 2.80

11.60

42

ट्रक 82 645 बडोदा

फेक्ट्रीगेट

1.80

0.00

180.00

पडरिया

0

2.00 1.60

3.60

83 649

45

ट्रक फेक्ट्री गेट

12.20

12.40

0

1220.00

ट्रक 48 1.60 10.40

24.40

इमलिया 655 बगासपुर

84

4.80

7.00

1.60

700.00

664 मालीवाडा

0

7.60

85

14.00

ट्रक 49

फेक्ट्री गेट

7.40

52

3.60 4.40

740.00

ट्रक 15

6.80

14.80

इमलिया 86 676 सहजपुरा

5.20

681 श्री नगर

520.00

87

38 53 3.60 1.20 5.60 10.40

ट्रक फेक्ट्री गेट

4.20

1.20

420.00

3.60

53 3.60

8.40

ट्रक फेक्ट्री गेट 682 नरवारा ( कुकलाह ) 0

88

11.20

1120.00

5.20

8.00

22.40

39 53

9.20

89 684 लाटगांव

ट्रक फेक्ट्री गेट

11.00

1100.00

4.00

ट्रक

22.00

90 685 मनकवारा

24 54 10.40 7.60

फेक्ट्री गेट

3.80

380.00

1.20 2.80 7.60

57 3.60

ट्रक फैक्ट्री गेट 91 690 नगवारा ( श्री नगर) 0

8.80

880.00

57

3.20 17.60

5.60 8.80

ट्रक 691 उमरिया ( श्री नगर ) 42

इमलिया 92

1.80

180.00

1.60

3.60

0 60 2.00

0.00

ट्रक 695 झिरी ( नगवारा )

फेक्ट्री गेट 93

7.20

720.00

2.40

94 260 बंधा

32

0 4.40

7.60 14.40

ट्रक फेक्ट्री गेट

600.00

0

6.00

6.40

12.00

3.20 2.40

35

95 173 रौसरी

ट्रक फेक्ट्री गेट

3.60

0

0

7.20 360.00

4.00 0.00 3.20

ट्रक फेक्ट्री गेट 96 540 बिछुआ

7.20

0

0 7.20

720.00

0.00

14.40

97 541 बरखेडा

7.20

ट्रक इमलिया

3.90

13 0 5.80 2.00 0.00 7.80 390.00

ट्रक इमलिया 98 737 नेगुवा

5.60

2.00

36 0 4.00 5.20

560.00

99 738 नादिया

11.20

इमलिया

ट्रक

3.20

2.00

6.40 320.00

0

0

100 739 केसली

3.60 0.80

ट्रक फेक्ट्री गेट

260.00

2.60

1.20

0.80

0

59

3.20

5.20

ट्रक फेक्ट्री गेट 101 742 बढ़ेना

164635.00 1646.35

1103.60

3099.9

698.90

1490.20

योग ..

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 February 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-02-04.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-02-04.05.Ordinary.