मध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 5 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2011- माघ 15 , शक 1932
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,.
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद् के अधिनियम ,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. एफ. 19-59-2010-1-चार. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 1 जुलाई 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम , 2007 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है .
(2 ) उपर्युक्त समिति में राज्य शासन, एतद्वारा सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्रीमती गौरी सिंह, संयुक्त संचालक ( एफ. ए. ) , उच्च शिक्षा संचालनालय को सदस्य वित्त के रूप में नामांकित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दशरथ कुमार, उपसचिव.
263
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .
264
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2011
क्र. आर. न. 2416-10-ए-सोलह-68. चूंकि पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड देवास के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्प्लाईज यूनियन , देवास द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड देवास के मध्य वेतन एवं अन्य मांगों संबंधी औद्योगिक विवाद विद्यमान है .
और, चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि उभय पक्षों के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभवनीय नहीं है .
अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51- ( 1 ) ( अ ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश , इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.
अनुसूची
दिनांक 1 जून 2008 से लागू होना अपेक्षित वेतन समझौता क्या संस्थान में कार्यरत सभी स्थायी व अस्थायी केजुअल आदि सभी श्रमिकों पर लागू होगा ? यदि हां तो:-
2. क्या मशीनवार श्रमिकों की संख्या निर्धारित किये जाने का औचित्य है ?
3. क्या दिनांक 1-6-2008 से श्रमिकों को कुशल श्रमिकों का वेतन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?
4, क्या कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिये जाने का औचित्य है ?
5. क्या श्रमिकों को धुलाई भत्ता, वाहन भत्ता , शिक्षा भत्ता , मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, उपस्थिति बोनस आदि दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
6. क्या श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा भत्ता दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?
7. क्या श्रमिकों को वर्ष 2007-08 के बोनस दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो किस दर से ?
[भाग 1 8. क्या श्रमिकों को केन्टिन सुविधा के साथ दिन में दो बार चाय दिये जाने का औचित्य है ?
9. क्या श्रमिकों को ग्रेन लोन, बीमारी हेतु आकस्मिक ऋण एवं साथ ही पुत्री के विवाह हेतु लोन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?
10. क्या संस्थान में महिलाओं के बच्चों के लिये झूलाघर की व्यवस्था किये जाने का औचित्य है ?
11. क्या श्रमिकों के कार्य घंटे सहित पाली का समय निर्धारित किये जाने का औचित्य है ?
एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये ?
क्र. आर. नं. 2416-10- ए- सोलह -68.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि इन्दौर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर ) को निर्दिष्ट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्प्लाईज यूनियन, देवास एवं पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड, देवास के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका:-
अनुसूची
औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. /09 No. R. No. 2416-10- A - XVI- 68 . In exercise of the powers conferred by sub - section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (27 of 1960) , the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Disputes between Drugs & Pharmaceuticals Employees Union , Dewas and Pentagon Laboratories Limited , Dewas in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local Area of Indore : -
SCHEDULE
Industrial Dispute No. 1 / MPIR/09
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी , उपसचिव.
265
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
भाग 1 ]
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. एफ. 3-29-2009- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 46 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अनुविभागीय अधिकारी , सिंगरौली को आगामी आदेश तक, वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सिंगरौली विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है.
क्र. एफ. 3-29-2009- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, कलेक्टर, सिंगरौली को आगामी आदेश तक सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 4-2001 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा मोहम्मद मूसा खान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है ..
फा. क्र. 17 ( ई ) 4-2001 - इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , एतद्वारा मोहम्मद फहीम अनवर, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम रीवा की सेवाएं अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर , भोपाल गैस पीड़ित भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2011
फा. क्र. 153-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री एस. सी . पाण्डे, रजिस्ट्रार/ सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र . 196-2011 - इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, श्री विजय चन्द्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) बासौदा की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 215-2005- इक्कीस- ब ( दो ).-दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा श्री महावीर प्रसाद पाण्डेय , अधिवक्ता, निवासी- मागंज, वार्ड -3 , तीन गुल्ली चौराहा , जिला दमोह को जिला मुख्यालय , दमोह में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था , परन्तु उनकी दिनांक 12 मार्च 2008 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , दमोह में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 23-2009- इक्कीस- ब ( दो) .- दिनांक 3 जून 2009 द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह तिवारी, अधिवक्ता, निवासी तहसील अमरपाटन, जिला सतना को तहसील अमरपाटन में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 1 जून 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील अमरपाटन में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 17 ( ई ) 235-2007 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दिनांक 21 जनवरी 2008 द्वारा श्री रमेश कुमार जैन , अधिवक्ता, निवासी सीनियर एम.आई.जी. 4 , पद्माकर कालोनी, सागर, जिला सागर को जिला मुख्यालय सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय , सागर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण - पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
फा. क्र. 1 ( सी) -01-2011 - एट्रोसिटी - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) 266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अक्षय कुमार पाटीदार, अधिवक्ता को जिला रतलाम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्यशीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011
फा. क्र. 1 ( बी ) 22-04- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा श्री गिरीश शर्मा पुत्र स्व. श्री पी . एन. शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-4-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्य भारत शासन, उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5978-13सी-175-54, दिनांक 3 मई 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी , सारंगपुर जिला राजगढ़ के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान , उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्: -
स्थान
ग्राम पंचायत सण्डावता, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.988 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र : - क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1.000
1
1031/1
1031/4
0.421
2
1.000
3
1033/1
4
1182/2
0.567 कुल योग .. 2.988
जिसकी सीमाएं
उत्तर में- दशहरा मैदान .
दक्षिण में- देवीलाल पिता शंकरलाल की भूमि.
पूर्व में- रामेश्वर, घनश्याम , कैलाश राठौर, देवीलाल पिता शंकरलाल की भूमि.
पश्चिम में- बापूलाल, कालूराम , देवीसिंह की भूमि.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-4-2011- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 22 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 22nd January 2011
No. D- 15-4-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section ( 2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare the following place including all structures , enclosures , open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi , Sarangpur of Rajgarh district has been 267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
भाग 1 ]
established vide the Madhya Bharat Industries and Commerce department's Notification No. 5978-13C- 175- 54 , dated 3rd May 1955 shall be sub market yard namely : -
PLACE
An area of 2.988 hectares land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat , Sandavata in Tehsil Sarangpur of District Rajgarh :-
Khasra No. (2)
S. No. (1)
Area ( in Acres) (3) 1
1031/1
1.000 2
0.421
1031/4
3
1.000
1033/1
4
0.567
1182/2
Total 2.988
BOUNDED BY
1. On the North by Dashara Maidan .
2. On the South by-Land of Devilal S / o Shankerlal .
3. On the East by-Land of Ramesawar ( Ghanshyam , Kailash Rathor) Devilal S/ o Shankerlal .
4. On the West by- Land of Bapulal , Kaluram, Devisingh.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-04-2011- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सारंगपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :-
क्षेत्र
( 1 ) ग्राम पंचायत सण्डावता, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र- (1 ) खंजरपुर, ( 2 ) कालियाखेड़ी, ( 3 ) डोबडाजोगी , (4 ) बरखेड़ा खुर्रम ( 5 ) मुंडलामउ, ( 6 ) छतरपुरा , ( 7 ) पंवारखेड़ी, ( 8 ) देवलीसांगा, ( 9 ) कायरी , (10 ) दरियापुर, ( 11 ) निपारियाबीका, ( 12 ) झिरी, ( 13 ) सेमलीलोडा, ( 14 ) भूमका, ( 15 ) म्याना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-04-2011-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 22nd January 2011
No. D - 15-04-2011 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 22nd January 2011 the following area in the Market area of Sarangpur of district Rajgarh shall be the Sub - Market proper :-
AREA
( 1) An area within the limit of Gram . Panchayat Sandawata in Tehsil Sarangpur of District Rajgarh.
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :-
(1 ) Khanjarpur , (2 ) Kaliyakhedi , (3 ) Dobardajogi , (4) Berkhedea Khurram , (5 ) Mundlamao , (6) Chharpura , ( 7 ) Panwarkhedi , (8) Vevlisanga, ( 9 ) Kayri , ( 10) Dariyapur , ( 11 ) Nipariyabeeka , ( 12 ) Jhiri , (13) Semliloda , (14) Bhumka , (15) Myana .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy.
268
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-36-2010- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 758-1656-चौदह-1 , दिनांक 7 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र का अतिरिक्त मण्डी प्रांगण घोषित करती है :-
स्थान
नगरपालिका सिवनी जिला सिवनी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 3.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
1
104/3
0.300
105/1
1.669
2
3
106/3
0.393
4
107/2
0.638
कुल योग .. 3.000
जिसकीसीमाएं
उत्तर में- फार्म एवं बीज विकास निगम की भूमि. दक्षिण में- कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमि. पूर्व में- फार्म एवं बीज विकास निगम की भूमि.
पश्चिम में- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-36-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 27 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 27th January 2011
No. D - 15-36-2010 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972
[ भाग 1 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declared the following areas including all structures , enclosers , open places or locality in the market area as a additional market yard of Krishi Upaj Mandi , Seoni which has established by this Department's Notification No. 758- 1656 -XIV - 1 , dated 7th February 1969 :-
PLACE
An area of 3.000 hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Nagar Palica Seoni in Tehsil Seoni ofDistrict Seoni
Area ( in hectors) Khasra No. (2)
(3) S. No. (1)
104/3
0.300
1.669
0.393
0.638 1 2 3 4
105/1 106/3 107/2
All Total 3.000
BOUNDED BY
1. On the North by Land of Farm and Seed Development Corporation.
2. On the South by-Land of Agriculture Science Center .
3. On the East by Land of Farm and Seed Development Corporation.
4. On the West by-National Hiway No. 7 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. डी- 15-36-2010-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2011 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र सिवनी के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-
क्षेत्र
( 1 ) नगरपालिका सिवनी जिला सिवनी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
भाग 1 ]
269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(2 ) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः
( 1 ) डूण्डा सिवनी , ( 2 ) छिड़िया पलारी , ( 3 ) डोरली छतरपुर , ( 4 ) बोरदई, ( 5 ) सीलादेही, ( 6 ) खैरी , (7 ) सिमरिया , ( 8 ) मरझोर, ( 9 ) बम्होडी, (10) लखनवाड़ा, ( 11 ) परतापुर, ( 12 ) लोनिया सिमरिया , ( 13 ) लूघरवाड़ा, ( 14 ) बीझावाड़ा, ( 15) मानेगांव ( 16 ) बाबरिया, ( 17 ) ज्यारत , ( 18 ) आमाझिरिया ( 19 ) कोनियापार , (20) फरेदा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र.डी- 15-36-2010- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 27th January 2011
No. D - 15-36-2010 - XIV - 3.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby , declare that in the relation to the Market yard declare vide this department notification even number dated 27th January 2011 the following area of Seoni shall main market Area namely :-
AREA
( 1) An area within the limit of Nagar Palica Seoni in Tehsil Seoni of District Seoni .
(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the Market yard namely : -
( 1) Doonda Seoni , ( 2) Chhidiya Palari , ( 3 ) Dorli (9) Bamhodi , ( 10) Lakhanwada , (11 ) Partapur , ( 12) Loniya Simriya , Chhatarpur , ( 4) Bordai , (5) Seeladehi , (6) Khairi , (7) Simariya , (8 ) Marjhor , ( 13) Lugharwada , ( 14 ) Beejhawada , (15) Manegawon , ( 16) Babariya , ( 17) Jyrat , ( 18 ) Amajhriya , ( 19) Kniapar , (20) Phareda.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3835- इक्कीस-ब-( एक) 10.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-3835- इक्कीस-ब-( एक) -10 , दिनांक 23 नवम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 69 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थल
सिविल जिले का नाम
अनु. क्रमांक
(2)
(1)
(3) करेरा
" 69. श्रीमती नीतू कांता वर्मा
(4) शिवपुरी
सारणी
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6)
करेरा.".
(5) करेरा 270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
[ भाग 1 टिप्पणी.- जहां किसी सिविल , जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .
F. No. 17 (E) 43-2009-3835-21 - B- ( 1 ) -10 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-21 -B ( 1 ) -10 , dated 23rd November , 2010 namely : ---
AMENDMENT
In the said Notification , in the table for serial 69 and entries relating thereto , the following serial number namely number and entries relating thereto , shall be substituted :-
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari
Name of Civil
District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Place of Posting
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Karera ." .
Karera
"69 . Smt . Neetu Kanta Verma Karera
Shivpuri
Note. Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case , such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2010
क्र. 31 - वरिष्ठ लिपिक-2-2010.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग " मंत्रालय " भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस- 3-2- 99-1-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कंडिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर, रीवा निम्नांकित दिनांक/दिन को 2011 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.
दिनांक
क्रमांक (1)
(2)
अवकाश का नाम (4)
दिन (3)
मकर संक्रांति/पोंगल
1
14 जनवरी 2011
शुक्रवार
2
21 मार्च 2011
सोमवार
भाई दूज ( होली का दूसरा दिन ) 3
मंगलवार
27 सितम्बर 2011
सर्वपितृ मोक्ष अमावश्या.
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उप कोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे .
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर.
271 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 1 जनवरी 2011
आदेश
क्र. सामान्य- 1-2011-1- क्र. एफ. 59-01-04.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर जिला शाजापुर वर्ष 2011 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं: -
क्षेत्र
वार
क्रमांक
नाम त्यौहार
दिनांक
(5) (1)
(4)
(2)
(3)
1
24-3-2011
रंग पंचमी
सम्पूर्ण जिला
गुरुवार
8-8-2011
2
सोमवार केवल आगर अनुविभाग के लिये श्रावण मास का अंतिम सोमवार बैजनाथ महादेव आगर की सवारी .
3
7-10-2011
शुक्रवार
सम्पूर्ण जिला
दशहरे का दूसरा दिन
4
27-10-2011
आगर अनुविभाग को छोड़कर
गुरुवार
दीवापली का दूसरा दिन
उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा .
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011
क्र. सह.अधि - रीडर - 2011-145.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 17-2-2011 एवं 18-2-2011 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन , राजस्व संभाग , उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.
(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ) .
विमल श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.
272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011
प्र. क्र. 6 - अ- 82-10-11- भू-अ. अ. बरगी- 2.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4)
0.02 (2) सिहोरा
(1) जबलपुर
(3) जुनवानी कला प. ह. नं. 76 नं. बं. 253 .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) आलासुर माइनर नहर निर्माण हेतु.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.
प्र. क्र. 7- अ- 82-10-11- भू-अ.अ. बरगी-2.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
(2) सिहोरा
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 0.15 (1) जबलपुर
(3) खिरवाबरगंवा प. ह. नं. 76 नं. बं. 179/579
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) बरौदा माइनर नहर निर्माण हेतु.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.
प्र. क्र. 8 - अ- 82-10-11- भू-अ. अ. बरगी-2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 0.40 (2) मझौली
(1) जबलपुर
बरौदा (3) प. ह. नं. 62 नं. बं. 484
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) लमकना वितरक नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.
भाग 1 ]
273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
प्र. क्र. 9 - अ- 82-10-11- भू-अ.अ. बरगी-2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (4) 0.12 (2) सिहोरा
(1) जबलपुर
(3) झिंगरई प. ह. नं. 60 नं. बं. 264
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) घानाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 , सिहोरा.
प्र. क्र. 10- अ- 82-10-11- भू-अ.अ. बरगी- 2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (2) सिहोरा
(4) 0.12 (1) जबलपुर
(3) बुढ़रा प. ह. नं . 88 नं. बं. 549
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) कुशयारी माइनरके निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 4, सिहोरा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 7 जनवरी 2011
क्र.- भू- अर्जन- 2010-6- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों 274
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील
ग्राम
कुल भूमि (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4)
कछालिया
4.56 शाजापुर बड़ौद
0.43
कण्डारी
1.95
सियाखेड़ी
योग .. 6.94
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कछालिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु आवश्यक भूमि बावत्.
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपखण्ड, आगर जिला शाजापुर.
नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , आगर - बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन दिनांक 19 जनवरी 2011
क्र. 87 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
भीकनगांव बंजारी
खरगोन
(4) 1.250
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जेतगढ़ तालाब योजना के संभाग , खरगोन.
नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह दिनांक 19 जनवरी 2011
क्र. 197 - भू- अर्जन- 2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]
275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
क्र.
तहसील
कुल खसरा नम्बर
कुल रकवा (हेक्टर में)
(5) (1) 1
1.10
(4) 6
(2) दमोह
(3) पड़रिया
सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर ( म. प्र. )
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय दमोह में देखा जा सकता है .
क्र. 198 - प.भू- अर्जन- 2009-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल क्र.
तहसील
कुल खसरा नम्बर
कुल रकवा (हेक्टर में)
(1) 1
(4) 5
(5) 0.21 (2) दमोह
(3) मढ़िया पनगढ़ा
सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर ( म. प्र. )
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय दमोह में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 19 जनवरी 2011
क्र. 14- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(4)
13.982 सीधी
(3) चोरगड़ी
रामपुर
नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
क्र. 16 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
3.280 सीधी
(3) गोड़हा टोला
रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
(5) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
क्र. 18 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) बघवार
(4) 14.179 (1) सीधी
(2) रामपुर
नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजनं का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
(5) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर. उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. 70 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]
277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(4) सीधी
6.00
(3) भितरी
रामपुर नैकिन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर के निर्माण बावत्.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 72- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
0.03 (2) रामपुर नैकिन ,
(3) बसेंड़ी
(1) सीधी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आमडांड़ माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 25 जनवरी 2011
प्र. क्र. 4- अ - 82-2009-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त [भाग 1 278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक के प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
का वर्णन खसरा
जिला तहसील/
(2) द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
कुल रकवा
नगर/ ग्राम
नम्बर
तालुका
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टयर में)
(7) (1) (2)
(4)
(6)
(3)
(5)
4
0.121
0.765
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन रायसेन
चंदपुरा
बेगमगंज
0.045
तुलसीपार नहर निर्माण .
3
0.146
संभाग, रायसेन.
5
0.264
1.707
0.376
0.032
7
20/1
0.182
0.972
20/2
0.105
0.704
0.376
0.024
20/3
0.627
1.874
16,24,
162/12,
164/24,
165/33/2/1
17
0.128
2.347
0.405
0.069
96/1
तुलसीपार
0.160
1.635
99/1
3.440
90/2/1
0.672
0.271
2.833
90/1/1
1.619
0.093
91/2
0.522
96/2
0.069
0.425
0.120
89/1
1.619
101/1
0.018
0.354
1.598
65
/12.957
77-78-80
0.256
0.664
0.150
75/1/2
3.780
71
0.175
1.303
54/2
0.120
0.040
1.303
54/1
1.704
52/3
0.232
1.821
49/2/1
0.210
2.864
67/1
0.291
0.057
1.303
66/1
0.380
56/3
0.793
132/3
1.416
0.024
0.045
132/2/1 0.433 279 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(2)
(7) (1)
(3)
(5)
(6)
(4)
132/2/2
0.045
0.161
132/1
1.214
0.130
0.537
0.048
130-131/3
0.065
130-131/4 0.541
0.809
0.085
130-131/5
0.073
130-131/6 0.809
0.129
147
0.016
145
0.100
0.448
0.121
0.024
146
143
0.024
0.065
1.825
166/2/1
0.255
1.963
166/1
0.129
167/1
0.024
0.134
0.130
234-235/2 0.809
144/1
0.020
0.341
0.077
0.045
231-232/1
2.505
234-235/1/1
0.129
0.024
228/1/1 0.575
0.154
228/2/1
0.024
0.510
226/2
0.045
226/1
0.514
0.041
0.619
58
0.142
0.154
59
0.024
56/1/2/1
0.181
2.023
56/1/1/2 1.214
0.065
0.809
56/1/1/1
0.061
3.007
40/1
0.348
0.182
63
3.561
30/2
0.032
1.331
33
0.016
1.866
32
1.238
0.069
87/1
0.821
0.234
87/2/1
0.073
0.202
178/2/2 3.031
0.101
पनारी
2.428
178/2/1
0.238
4.087
148
0.348
4.208
162/4
0.376
0.032
0.633
149
1.922
150/1
0.161
1.840
134/3
0.024
1.840
134/2
0.352 280
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
2.023
143/1
143/2
2.023
2.023
143/3
71/2
1.214
4.140
143/4/1
180/143 0.028
181/143 0.077
141
1.728
136/1/1 0.809
1.214
136/2/1
136/1/2 1.667
0.741
136/2/2
1.214
79/2
2.023
79/1/2
81/2
2.829
1.356
81/1
0.716
57/4
94/1
0.409
0.607
57/3
0.360
93/2
0.680
57/2
0.364
93/1
0.716
57/1
2.226
58/1
4.030
28
1.101
7/1/1
7/1/2
0.502
0.340
7/1/3
5/2
0.162
1.015
5/1
7/1/4
0.502
1.574
131/1
0.809
131/2
1.339
130
1.335
83/2
1.214
83/1
0.482
85/3
87
0.316
0.437
88
1.015
133/3
1.263
79/1/1/1
1.015
133/2
[भाग 1
(7) (6)
0.130
0.161
0.016
0.097
0.215
0.028
0.024
0.041
0.081
0.105
0.223
0.089
0.121
0.150
0.223
0.008
0.121
0.041
0.081
0.053
0.036
0.032
0.032
0.036
0.214
0.105
0.045
0.024
0.024
0.093
0.073
0.135
0.032
0.045
0.101
0.130
0.081
0.032
0.024
0.089
0.077
0.069 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(2) (3)
(1)
(4)
79/1/1/3 0.943
133/1
1.011
79/1/1/2 1.323
85/1
0.987
0.737
143/4/2
1.194
71/1
2.051
187/14
बिजौरा
1.108
188
0.837
197
0.223
198
5.665
16/2
189/2/2 1.056
0.267
356/197
0.129
203
0.045
204
0.158
205
0.506
183, 207/3
152
0.138
0.077
150
0.073
149/1
0.506
183 , 207/4
0.506
183 , 207/2
0.369
183, 207/1
0.117
180
0.226
178/2
354/178 0.162
172
0.093
0.202
169
0.004
170
171/1
0.142
0.073
171/2/2
151
0.133
148
0.611
0.619
54/2/3/2/2
54/2/2/1 0.478
54/2/2/2 0.506
281 (6)
(7)
(5)
0.032
0.073
0.069
0.053
0.016
0.065
0.012
0.060
0.084
0.010
0.230
0.290
0.010
0.070
0.002
0.096
0.060
0.064
0.050
0.040
0.030
0.080
0.064
0.036
0.060
0.090
0.002
0.004
0.004
0.080
0.002
0.008
0.040
0.016
0.093
0.283
0.024
54/1/2 0.389
17/1
0.805
17/2
0.805
69/3
0.977 0.170
0.100
0.164 282
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
[भाग 1
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(6)
0.346
0.040
64
0.210
0.020
63
57/1
0.540
0.036
57/2
0.540
0.036
0.543
0.040
57/3
56/3/2/1 0.405
0.081
589
0.154
0.030
वीरपुर
0.200
591
1.445
0.050
590
0.409
0.817
0.110
580/2
1.347
579
0.200
1.012
0.116
883/579
0.040
459
0.121
1.676
153/2/1
0.097
0.134
458, 462/3 1.093
1.622
67
0.110
1.983
65
0.156
0.036
1.413
878/473
0.890
281
0.100
2.715
561
0.300
564
0.010
0.190
0.129
536
0.012
0.036
.0.105
535
530
0.036
1.193
0.250
4.439
529
1.643
484/2/1
0.210
484/2/2
0.080
1.243
0.188
161
1.246
0.837
0.136
283
0.858
537
0.360
110/1/2 0.938
0.008
1.259
457
0.220
0.514
460
0.080
0.150
0.502
416,417
0.833
467/1
0.080 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
(1) (2) (3)
(4)
421/1
0.934
424
0.089
0.723
900/431/1
423/2
1.263
1.262
423/1
367/1
0.405
1.080
368, 369
284/2
0.486
372
0.259
0.405
275/2
274
3.456
1.870
275/1
1.080
111/4
1.780
64/2
1.133
63/1
0.283
84/1
0.405
1.255
145/2
100/1
0.461
0.465
100/2
371/2/2 3.153
4.832
99
1.931
98
93
6.682
0.647
97
1.631
146
0.559
85/1
2.574
110/2/2
1.133
63/2
88
0.587
2.177
85/2
0.648
90
159/2
1.566
153/2/2 0.109
153/1
1.445
283 (6)
(7)
(5)
0.180
0.120
0.128
0.096
0.164
0.110
0.090
0.004
0.060
0.084
0.132
0.110
0.004
0.130
0.160
0.008
0.148
0.072
0.080
0.040
0.180
0.180
0.090
0.390
0.050
0.004
0.064
0.144
0.132
0.012
0.278
0.121
0.080
0.024
0.145 284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(2) (3)
(6)
(7) (1)
(4)
(5)
बेरखेडी टप्पा
32
2.047
0.110
36
0.040
0.364
सुनेहरा
37/2
1.051
0.104
0.096
1.367
18,25/2/ 2
0.405
0.004
24/2
0.405
26/2
0.004
0.008
18-25/2/ 1 0.551
0.562
24/1
0.008
1.530
51/3
0.040
34
2.509
0.088
38
0.724
0.008
44/3
0.538
0.032
50/2
1.177
0.100
50/3
0.004
0.927
50/1
0.044
0.449
23.961
कुल योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. 960 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वांछित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(3)
(1) धार
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
(4) 6.685
(6) इंदला तालाब योजना के (2) गंधवानी इंदला
संभाग, मनावर.
नहर निर्माण हेतु भूमि.
3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कार्यालय मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 13 जनवरी 2011
क्र.- 50- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं. 16
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.700 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
8/1/4
0.300
15
0.060
73
0.280
74/1/1
0.345
74/2
0.120
84/1/1
0.235
84/1/2
0.210
85
0.330
0.022
86/1
86/2
0.263
86/3
0.125
91
0.130
1.200
98/2
98/6
0.160
99
0.270
116/1
0.650 4.700
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 13 जनवरी 2011
प्र. क्र. - 2- अ- 82-09-10-41.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- देवास
( ख ) तहसील - टोंकखुर्द
(ग ) ग्राम- चाँदगढ़
(घ ) क्षेत्रफल-0.476 हेक्टेयर.
डूब का रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.156
1258
1259
0.056
0.264
1266
योग : 0.476
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चाँदगढ़ तालाब की नहर निर्माण होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 3 - अ- 82-09-10-48.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह 286
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील - टोंकखुर्द
(ग) ग्राम- बालोन
(घ) क्षेत्रफल-2.772 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
548/2
0.060
577
0.129
576
0.054
575
0.045
574
0.084
570
0.060
568
0.072
565
0.042
567
0.054
564/3
0.066
652
0.123
660
0.060
569
0.105
758
0.045
753
0.024
754
0.174
924
0.021
925
0.025
926
0.025
927
0.010
929
0.042
1194
0.048
942
0.126
943
0.102
1235
0.126
1234
0.132
1225
0.066
1226
0.045
1227
0.039
1224
0.024
1223
0.027
1222
0.087
1195/1
0.105
(1)
(2)
1186
0.048
1182
0.204
683
0.21
687
0.063
योग : 2.772
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चाँदगढ़ तालाब की नहर निर्माण होने से .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पुष्पलतासिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011 प्र. क्र. - 01- अ- 82-10-11.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधि. स. 68 सन् 1984 की धारा- 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- जबलपुर
( ख) तहसील- मझौली
(ग ) ग्राम- खुड़ावल, प. ह. नं. 67, नं. बं. 163 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
806
0.02
784
0.03 योग : 0.05
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दर्शनी डायरेक्ट मा. की सब मा. क्रं. 2 के कारण .
भाग 1 ]
287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. लो.सा. परियोजना इकाई क्रं . 2 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 02 - अ- 82-10-11.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधि. स. 68 सन् 1984 की धारा- 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) ग्राम - उमरिया, प. ह. नं . 67, नं. बं. 46 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
99
0.06
183
0.04
184
0.03
0.03
208
योग : 0.16
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उमरखिड़िया माइनर क्रं. 1 , नहर निर्माण के कारण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्रं. 2 , बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 14 जनवरी 2011
भू-अर्जन प्र . क्र.-10-अ-82-10-11 नस्ती क्र. 320-2010- एलए. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1994 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- इनपुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.881 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.21
36/1
0.21
36/2
0.25
48
0.15
46
0.18
47
0.26
59
0.27
63/1
0.11
63/2
0.26
185
0.08
182
181
0.16
180
0.12
179
0.18
0.11
178
0.41
176
0.14
189
0.09
190
191
0.04
0.09
140
0.09
138
0.12
139/1
0.15
139/2
0.01
139/3
0.06
123
0.21
122
0.21
121
0.49
118/1
0.22
118/2
0.001
192
कुल योग : 4.881
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बायपास निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
288
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
भू-अर्जन प्र. क्र.-11-अ-82-10-11 नस्ती क्र. 320-2010- एलए. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- मोरघड़ी
(घ) अर्जित रकबा-1.35 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
क्रमांक
(हेक्टर में)
(1)
(2)
767
0.53
769/2
0.14
769/3
0.09
0.06
768/2
769/4
0.37
768/1
0.01
770/1
0.15 कुल योग : 1.35
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बायपास निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, म . प्र . सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया , इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 जनवरी 2011
क्र.-175 - भू-अ.अ. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दमोह
( ख ) तहसील- तेंदूखेड़ा
(ग) ग्राम- धनेटामाल , प. ह. नं . 15
(घ) क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.60
45/5 में से
40में से
0.30
557 में से
0.05
0.06
559 में से
564/1 में से
0.03
564/2 में से
0.08
564/3 में से
0.04
0.10
569 में से
0.06
570/1 में से
570/2में से
0.04
570में से
0.10
279 में से
0.06 योग : 1.52
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 21 जनवरी 2011
प्र. -6-अ- 82-09-10.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त इसके द्वारा , यह भाग 1 ]
289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील - उदयपुरा
(ग ) ग्राम- मनकापुर, गेरुआ
(घ) रकबा-8.920 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
ग्राम-मनकापुर
4
0.128
1.692
20
3.084
0.447 22
0.441
0.134 24
0.283
0.065 101
6.062
0.195 5
11.104
1.300
1.619
10/1/1
0.160 10/1/2
5.665
0.534 10/2
7.268
0.282 17
7.519
0.331 18
3.084
0.254 19
0.445
0.116 23
1.283
0.018 25
0.996
0.083 27
1.186
0.086 28
0.243
0.074 29
0.223
0.149
0.405
46/1/4
0.045 46/1/6
0.405
0.045 46/1/7
0.405
0.045 46/1/8
0.405
0.045
0.405
46/1/9
0.045 46/1/13
0.045
0.405
46/1/14
0.405
0.045 46/1/15
0.405
0.045 46/1/18
0.045
0.405
47/1
0.650
14.163
106/2
5.018
0.325
(3) (1)
(2)
0.362 46/2
3.237
5.897
47/2
0.339 102/1
1.619
0.158
2.428
0.181 109/1
0.097
0.010 3/1/1
3/1/2
0.255
2.428
2.525
3/2
0.265
0.010
0.097
3/3/1
0.102
1.214
3/3/2
4/1
0.044
0.044 52/2/1
0.163
2.962
0.280 4/2
1.619
0.214
1.619
12/1
3.569
0.037
1.821
0.232 12/2
52/2/2
0.125
1.619
25/1
4.047
0.237 25/2/1/1
2.023
0.139 36/1/1
3.048
0.232
0.065 36/1/2
3.047
36/2/1
2.687
0.014 36/2/2
2.853
0.125
8.920 शासकीय रकबा ग्राम-मनकापुर
0.049 16
1.352
30
0.567
0.007
ग्राम-गेरुआ
0.037 52/1
0.040
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मनकापुर जलाशय नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
रायसेन, दिनांक 25 जनवरी 2011
प्र. क्र. - 4- अ- 82-09-10 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 290
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- हलाली परियोजना का जल स्तर बढ़ाने हेतु.
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- रायसेन
(ग ) ग्राम- नीनोद, कायमपुर, खेजडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 122.409 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-नीनोद
59/1/1
1.604
331/2
0.405
2.009
योग
0.506
59/1/2
331/1
0.809
324
0.174
325
0.178
1.667
योग ..
60/1
1.500
317
0.210
योग .. 1.710
1.350
65/1/2
69/2
1.214
70
1.989
318
0.073
316
0.117
322
0.154
314
0.061
323
0.154 0.559
योग ..
277
0.081
326
0.295
327
0.267
328
0.271
[भाग 1
(2)
(1)
275
0.101
0.162
276
0.138
315
योग
1.315
273/2/3
0.544
0.547
273/2/4
0.547
273/2/5
0.547
273/2/6
71
1.214
72
0.100
योग .. 1.314
329/1
1.432
329/2
0.405
1.092
330/1
योग .. 1.497
1.619
330/2
333
1.348
1.689
334/1
273/2/7
0.547
273/2/8
0.547
292/1
0.162
0.206
295
309
0.077
0.283
योग
296/1
0.079
0.024
280/1
योग
0.103
296/2
0.079
280/2
0.025
योग .. 0.104
0.045
297
0.065
298
306
0.024
0.174
467
4.088
468/1
योग .. 4.396
299
0.113
301
0.061 भाग 1 ]
291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(1)
(2) 302
0.045 308
0.020
योग 0.065 469/1/2
3.279 303
0.041 304
0.065 307
0.020 466
0.178 471
0.134 472
0.866
4.583
योग ..
310
0.150 278
0.041 312
0.263 313
0.105
योग 0.368 119/1
0.500 119/2
0.500 119/3
0.400 123
0.500 125/1
0.010 127
0.348
योग
0.358 125/2
0.050 128
0.093
योग .. 0.143 131/1
0.365 469/1/1
0.809 470/1
6.635 489/1/1
0.283
0.607 490/1/1
योग .. 0.890 489/1/2
1.214 489/2
1.500 490/1/2
0.045 499/2
0.632
योग .. 0.677
(2)
(1)
490/2
0.651
499/1
1.000
1.651
योग
491
0.372
500/1
1.214
500/2
2.459
कुल योग 54.607
ग्राम-कायमपुर
0.209
40
1.000
44/1
1.619
72/1
1.651
112/1/2
0.809
115
1.214
2.112
114/1
योग .. 3.326
125
1.214
126
0.514
0.809
127/1/1
127/2
1.359
127/3
1.364
128
4.488
0.142
195
0.085
196
0.255
199
योग .. 4.970
129/1
1.323
235/1/1
1.347
योग 2.670
0.800
129/2
132
1.056
0.600
137
योग .. 1.656
3.726
133
134/1
1.491
1.492
134/2
177
0.594
0.700
187
0.050
190
0.400
192
0.450
योग 292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(1)
(2) 218/1
1.214 240
0.089 242/1
0.202 219/5
1.700 219/6
0.193
योग .. 3.398 219/3/1
0.200
0.200 219/3/2
0.708 219/4
0.809 229/2
0.405 232/1
242/2
0.695
1.100
योग
232/2
0.809 239
0.263
योग 1.072 235/1/2
1.334 235/1/3
1.347 235/2
4.047 235/3/1
0.939
0.939 235/3/2
235/3/3
0.942 235/3/4
0.943 236/1/1
1.922
1.923 236/1/2
0.250 237
योग .. 2.173
1.505 238
0.113 241
2.740 243/3
243/4
1.053
0.300 243/2/2/2
243/2/2/1
1.130 243/1/2/1
0.640
1.770
योग ..
243/1/2/2
0.405 243/1/1
0.809
0.282 243/1/3
योग 63.473
ग्राम-खेजड़ा 32/1
0.687 33/2
1.214
योग .. 1.901 33/1
1.214 35
1.214
4.329 कुलयोग
112.409 महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम नीनोद, कायमपुर , खेजड़ा में हलाली परियोजना का जल स्तर बढ़ाने हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम.एल. मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 24 जनवरी 2011
क्र. - 300 - भू- अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इंदौर
(ख) तहसील- सांवेर
(ग) नगर/ग्राम- हरियाखेडी
(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.063 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.063
27
योग : 0.063
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन बाबद.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
293
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2011
क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे . रा.- 10-11-14 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु रेवा कृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ : - क्र. (1)
जिला/तहसील (2)
1
जबलपुर/शहपुरा
2
जबलपुर/पाटन
3
नरसिंहपुर/गोटेगांव
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र ( हेक्टेयर) (5)
492.97 51
फैक्ट्री गेट
238.58 36
फैक्ट्री गेट
956.21 108
फैक्ट्री गेट
1687.76 योग .. 195
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर (आकृति समूह का एक संस्थान )
गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
जिला क्र.
तहसील
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(4) (1)
(2)
(3)
1 पौड़ी (फाटक)
शहपुरा
जबलपुर 2 घुन्सौर
शहपुरा
जबलपुर 3 कैथरा
शहपुरा
जबलपुर 4
गंजकटंगा
जबलपुर
शहपुरा
5 खैरी
जबलपुर
शहपुरा
6 किसरोद
जबलपुर
शहपुरा
7
जबलपुर मगरमुहा
शहपुरा
8
नटवारा
जबलपुर
शहपुरा
9
शहपुरा
जबलपुर लुहारी
10
जबलपुर सहजपुर
शहपुरा
संभावित
फैक्ट्री
पेराई हेतु गन्ना (किंवटल) उत्पादन का 53%
से दूरी/ कि.मी.
गन्ना का क्षेत्रफल (हे. )
उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 (किंव. / हे. )
(6)
(7)
(8) (5)
2 2.05
543.25
1025
2 2180
1155.4
4.36
4
1142.15
4.31
2155
5
1486.65
2805
5.61
5 1460
2.92
773.8
6 90
47.7
0.18
7 3615
7.23
1915.95
145.75
7 275
0.55
8
339.2
1.28
640
7.54
3770
1998.1
8 294
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 11 रामघाट ( पिपरीया)
जबलपुर
शहपुरा
12 बिजना
शहपुरा
जबलपुर 13
महगवा सगड़ा
शहपुरा
जबलपुर 14 बिलपटार
जबलपुर
शहपुरा
15 उमरिया
शहपुरा
जबलपुर 16 मनगंवा
जबलपुर
शहपुरा
17 ठुठा (मानसनगर)
जबलपुर
शहपुरा
18 बिलखिरवा
शहपुरा
जबलपुर 19
मटवारा
शहपुरा
जबलपुर 20 जमुनिया (ज्वाप )
जबलपुर
शहपुरा
21
फूलर
शहपुरा
जबलपुर 22 करहैया
शहपुरा
जबलपुर 23
शहपुरा
इमलिया ( मानेगांव )
जबलपुर 24
शहपुरा
जबलपुर मनकेड़ी
25 तेवर पिपरीया
शहपुरा
जबलपुर 26
जबलपुर
शहपुरा
कुसली
27
जबलपुर सुनाचर
शहपुरा
28 गुंदरई
शहपुरा
जबलपुर मैली
29
जबलपुर
शहपुरा
30 बेलखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
31 हिनोतिया
जबलपुर
शहपुरा
32 मातनपुर
जबलपुर
शहपुरा
33 बिहारीपुरा
शहपुरा
जबलपुर 34 सुन्द्रादेही
जबलपुर
शहपुरा
35 गोकला
जबलपुर
शहपुरा
36 मेरे गांव
शहपुरा
जबलपुर 37 बेलखेड़ी
जबलपुर
शहपुरा
38 बसेड़ी
शहपुरा
जबलपुर 39 कुडाकंला
शहपुरा
जबलपुर 40 बरपटी
शहपुरा
जबलपुर 41
पावला
शहपुरा
जबलपुर 42 जुगपुरा
शहपुरा
जबलपुर 43 पाथर पौडी
शहपुरा
जबलपुर 44
दलपतपुर
जबलपुर
शहपुरा
45 कुलोन (बिजना) शहपुरा
जबलपुर 46
शहपुरा
जबलपुर इमलिया (ललपुर )
बिजना
47
शहपुरा
जबलपुर
योग (5)
(6)
(7)
(8) 0.23
115
9
60.95
180
0.36
95.4
9
10
1025.55
3.87
1935
4.56
2280
1208.4
10 18025
11
9553.25
36.05
3.5
1750
927.5
12 0.77
385
204.05
12 0.44
220
13
116.6
7.62
3810
13
2019.3
1794.05
6.77
3385
15
503.5
15 1.9
950
686.35
2.59
16 1295
0.47
235
17
124.55
36.42
18210
19
9651.3
1314.4
2480
20 4.96
18695
24
9908.35
37.39
35.47
17735
25
9399.55
53
0.2
100
25 8515
26
4512.95
17.03
26
230.55
435
0.87
1809.95
6.83
3415
27 11.14
5570
2952.1
28 2.94
1470
779.1
30
30 17.51
8755
4640.15
5895
3124.35
11.79
32
3209.15
12.11
6055
34 40.24
20120
10663.6
34 13575
7194.75
27.15
34
1298.5
4.9
2450
35
707.55
1335
2.67
35
13806.5
26050
52.1
35 0.86
430
227.9
37 875
463.75
38 1.75
40 2620
1388.6
5.24
1.24
620
328.6
46
2477.75
9.35
4675
48 830
1.66
439.9
48 246485
492.97
130637.05 295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
भाग 1 ]
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का एक संस्थान )
गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
जिला क्र.
तहसील
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(2)
(1)
(3)
(4) धनेटा
1
पाटन
जबलपुर 2 ग्वारी
पाटन
जबलपुर 3
पाटन
पाटन
जबलपुर सिन्गोरी
पाटन
4
जबलपुर
पाटन
5 अमरपुर
जबलपुर
पाटन
6 भोरदा
जबलपुर 7 सरखण्डी
पाटन
जबलपुर 8
पाटन
नीमी
जबलपुर रोसरा
पाटन
9
जबलपुर 10
पाटन
जबलपुर छितुरहा
11
उजरोड
पाटन
जबलपुर
पाटन
12
जबलपुर हटेपुरकला
पाटन
13 आगासोद
जबलपुर
पाटन
14
जबलपुर बेनीखेड़ा
15
पाटन
राजघाट (पौडी)
जबलपुर
पाटन
16 पडरिया (ब्योहारी )
जबलपुर 17
पाटन
जबलपुर कटिया लुहारी
पाटन
18
जबलपुर पडरिया ( धुआ)
19
पाटन
मझगंवा
जबलपुर 20
आरछा
पाटन
जबलपुर कैथरा
21
पाटन
जबलपुर 22
पाटन
भर्रा
जबलपुर मोहला
23
पाटन
जबलपुर
पाटन
24
जबलपुर थुआ
भरतरी
पाटन
25
जबलपुर 26 करारी
पाटन
जबलपुर 27
पाटन
रसुईया
जबलपुर 28
पाटन
भिलोदा
जबलपुर 29
पाटन
भिड़की
जबलपुर
पाटन
30 दौनी
जबलपुर गनयारी
31
पाटन
जबलपुर 32
पाटन
जबलपुर मुर्रइ
खजरी
33
पाटन
जबलपुर 34
पाटन
कटंगी
जबलपुर 35 नेगई
पाटन
जबलपुर 36
बघोरी
पाटन
जबलपुर
योग ..
पेराई हेतु गन्ना (क्विंटल) उत्पादन का 53%
फैक्ट्री से दूरी/ कि.मी.
गन्ना का क्षेत्रफल (हे. )
(7)
(8) (5)
संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 (किंव. / हे. ) (6)
10
895.7
1690
3.38
11 4450
2358.5
8.9
662.5
15 1250
2.5
16 6525
3458.25
13.05
17
4936.95
9315
18.63
20 840
445.2
1.68
20
1931.35
7.29
3645
22 3095
1640.35
6.19
23 525
278.25
1.05
866.55
25 1635
3.27
28 4725
2504.25
9.45
28 1530
3.06
810.9
30 2120
1123.6
4.24
30 425
225.25
0.85
30 1850
980.5
3.7
30
3103.15
5855
11.71
31
363.05
685
1.37
296.8
32 560
1.12
32
1224.3
2310
4.62
32 7645
4051.85
15.29
32
127.2
0.48
240
32 3755
1990.15
7.51
34 3980
2109.4
7.96
1322.35
35 2495
4.99
37 1780
3.56
943.4
38 3380
1791.4
6.76
40
1711.9
3230
6.46
42
442.55
835
1.67
424
42 1.6
800
42
5284.1
9970
19.94
6255
43 12.51
3315.15
44 3405
1804.65
6.81
5400.7
45 20.38
10190
2125.3
45 8.02
4010
48 1775
940.75
3.55
50 2515
5.03
1332.95
63223.7
238.58
119290 296
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर
(आकृति समूह का एक संस्थान )
गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील
क्र.
जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(1) (2)
(3)
(4) 1
गोटेगांव
झांसीघांट
नरसिंहपुर 2 बेलखेड़ी ( झांसीघाट ) गोटेगांव नरसिंहपुर 3
गोटेगांव
खमरीया ( झॉसीघाट )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
4 देगुंवा
नरसिंहपुर 5
गोटेगांव
रिमझा ( खमरिया)
नरसिंहपुर 6 मालीवाडा
गोटेगांव नरसिंहपुर सिलारी
7
गोटेगांव नरसिंहपुर 8 नोनी
गोटेगांव नरसिंहपुर 9
गोटेगांव नरसिंहपुर बुढ़ीमवई
10 कंजई
गोटेगांव नरसिंहपुर पिपरपानी
11
गोटेगांव नरसिंहपुर 12
गोटेगांव
करेली (कला)
नरसिंहपुर 13
गोटेगांव नरसिंहपुर कुम्हडाखेडा
14 गोटेगांव
गोटेगांव नरसिंहपुर 15
गोटेगांव नरसिंहपुर बुघगांव
गोटेगांव नरसिंहपुर 16 कुमझोर
गोटेगांव
17 सालीवाड़ा
नरसिंहपुर उमरी
18
गोटेगांव नरसिंहपुर 19
गोटेगांव
कुकलाह
नरसिंहपुर गर्रा
गोटेगांव
20
नरसिंहपुर 21 मोहास
गोटेगांव नरसिंहपुर 22
गोटेगांव
धुँवारा
नरसिंहपुर करोंदी
गोटेगांव
23
नरसिंहपुर 24
गोटेगांव
पड़रिया ( मुर्रई )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
25 बगलई (तिघरा )
नरसिंहपुर 26 राखी
गोटेगांव नरसिंहपुर 27
गोटेगांव
रहेली ( गोटेगांव )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
28 पड़रिया
नरसिंहपुर 29
गोटेगांव
कांचर ( कला)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
30 जमुनिया
नरसिंहपुर 31
गोटेगांव
बगलई
नरसिंहपुर 32 अतरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर 33
गोटेगांव
पोनिया ( गोटेगांव )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
34 चरगँवा
गन्ना का क्षेत्रफल (हे.)
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. (8)
महाकौशल शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि. मी. (9) (5)
संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 क्विं./हे . (6)
पेराई हेतु गन्ना ( क्विंटल ) उत्पादन का 53 % (7)
18
51 13.92
6960
3688.8
56 7390
3916.7
16
14.78
20
8832.45
49 16665
33.33
7822.8
14760
20
53 29.52
1605.9
3030
22
50 6.06
23
46 14605
7740.65
29.21
4717
23
52 8900
17.8
12879
23
50 24300
48.6
53 5300
2809
24
10.6
45
7671.75
24
14475
28.95
25
46
2814.3
10.62
5310
25
4184.35
15.79
7895
42
25
38
1393.9
5.26
2630
40
1929.2
3640
25
7.28
55 1125
596.25
2.25
25
4045
25
50
2143.85
8.09
26
49 14775
7830.75
29.55
100
53
27
59 0.2
27
8705
17.41
51
4613.65
45 1750
927.5
27
3.5
26823.3
50610
101.22
28
48
50
132.5
0.5
250
28
28
46 200
0.4
106
265
28
44 1
500
28
47 18000
9540
36
28
5650
52
2994.5
11.3
46 15180
30.36
8045.4
28
265
1
29
45 500
41
132.5
250
29
0.5
48
3863.7
14.58
7290
30
30
47
643.95
2.43
1215
30
45 12345
6542.85
24.69
50
30
9547.95
18015
36.03
12550
30
49
6651.5
नरसिंहपुर 25.1
297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
(4) 35 भैंसा
गोटेगांव नरसिंहपुर 36
नरसिंहपुर
गोटेगांव
बढैयाखेड़ा ( परसबाड़ा )
37
गोटेगांव
परसवाड़ा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
38 हिड़की
नरसिंहपुर 39
गोटेगांव
चिंदवाड़ा
नरसिंहपुर 40
गोटेगांव
पिपरिया ( चौधरी )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
41 मुड़ीया
नरसिंहपुर 42 मवई
गोटेगांव नरसिंहपुर तिघरा
43
गोटेगांव नरसिंहपुर 44
गोटेगांव
सहजपुरा
नरसिंहपुर 45 बरोदा
गोटेगांव नरसिंहपुर 46
गोटेगांव
कुशीवाड़ा
नरसिंहपुर 47 सिमरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
48 देवरीकला
नरसिंहपुर 49
गोटेगांव
रिमिझा ( देवरी )
नरसिंहपुर 50
गोटेगांव
देवरी ( रिमिझा )
नरसिंहपुर 51 कमती
गोटेगांव नरसिंहपुर 52 रोता
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
53 लम्हेटी
नरसिंहपुर 54
गोटेगांव
रिमझा (गोटेगांव )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
55 कमती (पिडरई )
नरसिंहपुर 56
गोटेगांव नरसिंहपुर मेहका गाड़ाघाट
57
गोटेगांव
बहरोरा
नरसिंहपुर 58
गोटेगांव
पिपरिया ( मनकवारा )
नरसिंहपुर 59
गोटेगांव
सहोजनी
नरसिंहपुर
गोटेगांव
60 चरगुवा ( दपकिया)
नरसिंहपुर 61
गोटेगांव
सर्रा
नरसिंहपुर सिमरी
गोटेगांव
62
नरसिंहपुर 63
गोटेगांव
पिपरसरा
नरसिंहपुर 64 हिनोता
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
65 पिपरिया ( बाजारशुक्र )
नरसिंहपुर 66 भडरी
गोटेगांव नरसिंहपुर 67
गोटेगांव
दपकिया
नरसिंहपुर
गोटेगांव
68 मेंहगवा
(8)
(9) (6)
(7)
(5)
30
4000
2120
54 8
30
8045.4
54 15180
30.36
30
50
4717
17.8
8900
44
530
30
1000
2
46
30
132.5
250
0.5
30
750
43
397.5
1.5
50
30
2.8
742
1400
30
52
3630.5
6850
13.7
1500
30
47
795
3
43
31
132.5
0.5
250
47
132.5
250
32
0.5
32
48
1393.9
2630
5.26
32
6972.15
45 13155
26.31
2035.2
32
52 3840
7.68
55
1378
32
2600
5.2
33
56
265
500
1
35 200
33
106
0.4
33
40 0.2
100
53
45
34
100
53
0.2
35
7080.8
54 13360
26.72
35
51
66.25
125
0.25
44
35
0.2
100
53
35
47
39.75
0.15
75
26.5
35
50
48 0.1
53
35
53
100
0.2
53 250
36
132.5
0.5
48
132.5
0.5
36
250
26.5
36
58 0.1
50
56
39.75
0.15
75
36
57
53
36
0.2
100
53
36
55 100
0.2
37
51 44535
23603.55
89.07
37
52
4507.65
8505
17.01
37
48
66.25
125
नरसिंहपुर 0.25
गोटेगांव
69 जामुनपानी
नरसिंहपुर
गोटेगांव नरसिंहपुर 70 शुकरी
71
गोटेगांव नरसिंहपुर बड़खेड़ा ( भिडुंकी)
72 नरवारा
गोटेगांव नरसिंहपुर 73 कामती
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
74 लाटगांव
नरसिंहपुर 75
गोटेगांव
कुडा
नरसिंहपुर ओरिया
गोटेगांव
76
नरसिंहपुर 50
37
57
26.5
0.1
56
26.5
37
50
0.1
37
55
26.5
50
0.1
38
1000
530
52 2
38
39.75
0.15
75
52
2252.5
38
53 4250
8.5
55
132.5
250
38
0.5
53 250
38
132.5
0.5 298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(1)
(3)
(4) (2)
77 कोरेगांव
गोटेगांव नरसिंहपुर 78 अंडिया
गोटेगांव नरसिंहपुर 79
गोटेगांव
अनंतपुर
नरसिंहपुर 80 पथरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर 81 श्यामनगर
गोटेगांव नरसिंहपुर 82
गोटेगांव
दौन
नरसिंहपुर 83
गोटेगांव
बगलई ( ललपुर)
नरसिंहपुर 84 उमरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर 85 तरवारा
गोटेगांव
(9) (6)
(7)
(8)
(5)
75
38
60
39.75
0.15
59
132.5
38
0.5
250
39
56
132.5
0.5
250
55 75
39
39.75
0.15
39
53 100
0.2
53
58
39
125
66.25
0.25
39
57 250
132.5
0.5
54
132.5
250
0.5
39
40
52 200
106
नरसिंहपुर 0.4
86
गोटेगांव नरसिंहपुर बढैयाखेड़ा
87 मंडी
गोटेगांव नरसिंहपुर मनकवारा
गोटेगांव
88
नरसिंहपुर
योग ..
महायोग
40
52
15878.8
29960
59.92
26.5
57
40
0.1
50
250
132.5
42
54 0.5
956.21
549880
291436.4
1687.76
भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2011
क्र. गन्ना-एस- 3 - क्षे. रा.- 10-11-16.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु रामदेव शुगर प्रायवेट लि. ठैनी बनखेड़ी, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्र. (1)
जिला/ब्लाक (2)
1
2
होशंगाबाद/बनखेड़ी होशंगाबाद/पिपरिया
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
3
162.4
4449.2 119
फैक्ट्री गेट फैक्ट्री गेट
4611.6 योग .. 122
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी , बनखेड़ी
गन्ना क्षेत्र आरक्षण रकबा
पिराई सत्र 2010 से 2011
गांव का नाम
नोरपा क्रमांक
हेक्टर
(2)
(3) (1)
20 1
डैनी
28.8 लामटा
2
क्रय केन्द्र त्रिजड़ी
जड़ी
कुल रकबा
हेक्टर
हेक्टर
हेक्टर
फैक्ट्री गेट
(6)
(7) (4)
(5)
8
55.6
27.6
फैक्ट्री गेट 2.8
49.2
80.8
फैक्ट्री गेट भाग 1 ]
299
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
(1)
(3)
(2)
3
34 मनकवाड़ा
4
56.8 रहटवाड़ा
5
7.6 खापा
6
56.8 नंगवाड़ा
7
2 खर्चली
8
4.4 जोगीवाड़ा
9
8.4 दहलवाड़ा
10
कोठरी
0.8 11
केंकरा
18.4 12
पीपरपानी
122.4 13
26 जुन्हेटा
14
कामती
23.6 15
32.4 पथरकुही
16
पलिया पिपरिया
41.2 सेन्टर -बाचावानी
72.4 17
बाचावानी
18
6.8 कुर्सीढ़ाना
पौंडी
2 19
20
3.2 बघेड़ी
21
8.8 कजियाखेड़ा
20
3.2 बघेड़ी
22
43.6 आंध्रा
23
16 सिंगपुर
24
17.6 बनखेड़ी
25
11.2 बेरखेड़ी
26
3.6 दहलवाड़ा खुर्द
27
6.4 बिछुआ
9.2 28
पडरई
41.2 29
कलकुही
30
20 पांजरा
31
11.6 महुआखेड़ा
32
60 मैंदाखेड़ा
33
3.6 केमढ़ाना
सेन्टर-माल्हनवाड़ा
34
9.2 तिंदवाड़ा
35
34.4 मछेराखुर्द
36
59.2 मछेराकलां
37
36.6 मल्हनवाड़ा
38
पनागर
7.2 39
4.2 ढ़ाना ( पनागर)
40
बहरावन
22.6 41
19.8 परसवाड़ा
(4)
(6)
(7) (5)
4.4
72
33.6
फैक्ट्री गेट
_ "_ 109.2
5.2
171.2
"
18.8
10.8
0.4
_"_ 14
70.8
_ "_ 4.4
6.4
_"_
12
7.6
_ "_
14.4
4.4
1.6
_ " _
2
1.2
_"_ 0.8
26.4
7.2
_ " _ 32.4
154.8
_ "_ 13.6
39.6
_ "_ 0.8
37.6
62
_ "_ 14.4
2.4
49.2
_ "_ 24.8
2
68
144
6.8
223.2 फैक्ट्री गेट
" 1.6
0.8
9.2
_"_
2.4
0.4
_ " _
3.2
_"_
16.8
8
_ "_
3.2
_ " _
87.2
42
1.6
_ "_
2
36
54
43.6
26
_ "_ 9.6
20.8
8.8
12.4
" 20
0.4
26.8
" 0.4
19.6
29.2
53.6
7.2
102
_"_ 35.6
0.8
56.4
4.8
16.4
" 64
124
26.8
30.4
_ "_ 11.4
20.6
39
7.2
80.6
_ "_ 44.6
103.8
_ "_ 44
80.6
_ " _ 7.4
1.6
16.2
_"_
4.2
3.2
40.6
14.8
_ "_ 38.6
1.6
60 300
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
(2)
(3) (1)
42
नादंना
12 43
20.4 सुरेला रंधीर
18.8 44
रिछेड़ा
80.2 45
अन्हाई
46
2 सलैया फज्जू
47
बारछी
48
26.8 चिल्लौद
15.6 49
बंदरझेला
50
10.4 नयाखेड़ा
51
खमरिया
52 52
करैया
14.4 राजथरी
53
24 54
18 बाम्हनवाड़ा
55
52 महगंवा
56
12 खैरी किशोर
57
0.8 केसला
सेन्टर-महगंवा
58
गरधा
27.2
60.8 59
ईशरपुर
60
20.8 गुंदरई
2.4 61
सीरावाड़ा
62
21.2 खामखेड़ी
63
चारगांव
11.6 64
जासरवानी
7.6 65
12.4 कपूरी
8 66
महुआखेड़ा
67
4.8 अमहोरा
68
आमगांव
69
जमनिया
4.4
3.6 70
खैरी रंधीर
71
50.8 पुरैना रंधीर
72
1.2 सेमखेड़ा
सेन्टर चॉदौन+ इमलिया
38.4 73
चॉदौन
44 74
भैरापुर
75
करपा
24 76
निभौरा
28.8 77
4.4 धारपुरा
78
2 घुघावाड़ी
79
4.8 कुड़ारी
80
ईमलिया
46 पठा
29.6 81
मलकजरा
82
18.8 83
7.6 बेदर
[ भाग 1 (4)
(5)
(6)
(7) 17.4
29.4 फैक्ट्री गेट
_ "_
40.8
20.4
_"_
25.8
7
_ "_ 3.6
110.8
27
_ "_ 2
0.6
4.6
_"_ 0.8
0.8
_"_ 46
0.8
73.6
_"_
22
2
4.4
-"-
22
11.6
_"_ 30
0.4
82.4
_ "_ 4
18.4
_ "_ 1.2
62
36.8
_ "_ 5.6
23.6
37.6
89.6
_"_ 5.6
17.6
_ "_
0.8
41
13.8
1
फैक्ट्री गेट
" 58.8
119.6
_ "_ 16.8
37.6
"
13.2
10.8
_"_ 5.2
26.4
_ "_
18.2
6.6
_ "_ 2.4
10
"
24.2
11.8
_"_
15.4
7.4
_ "_
13.6
8.8
"
8.4
8.4
_"_
20
15.6
_ "_ 9.2
12.8
_ "_
94
43.2
" 2
3.2
69.2
30.8
फैक्ट्री गेट
" 34.4
78.4
"
76
52
"
53.6
24.8
" 2.4
6.8
_ " _ 1.2
3.2
_ "_ 3.2
8
_ "_
117.2
71.2
_ " _ 36
65.6
43.6
24.8
"
7.6 भाग 1 ]
301
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
(3) (1)
(2)
22 84
राजा पिपरिया
85
13.6 भाट पिपरिया
86
3.2 टाटरा
87
3.2 मुऑर
सेन्टर- उमरधा
39.6 88
उमरधा
89
तिन्सरी
38
30.8 90
पुरैना कलॉ
12.4 91
समनापुर
19.2 गाडरवारा
92
बनवारी
2 93
94
5.2 जुनावानी
95
5.2 सलैया किशोर
3.2 96
बुधनी
गडरोली
97
सेन्टर -बकांज कन्हवार
98
रजोला
14.8
11.2 99
सिंगोड़ी
100
सिंगोड़ा
101
नयागांव
1.6 पोसेरा
102
6.8
4 103
महलवाड़ा
3.6 104
रामपुर
105
2.4 शोभापुर
106
4 गुरमखेड़ी
-107
4 ज्वारा+चॉदौन
108
10.8 कन्हवार
109
सिरपन
16.4 110
2 खैरूआ
19.2 111
डुंगरिया
112
देवरी
32.8 113
19.6 पुनौर
114
17.6 उदयपुरा
शंखनी
115
1.6
4.8 116
खापरखेड़ा
117
गुरारी
118
15.6 सौजनी
119
3.2 सेमरीतलॉ
20 माथनी
120
121
मुड़ियाखेड़ा
122
1.6 सिवनी
2273.8
कुल हेक्टर
(5)
(6)
(7) (4)
38
16
फैक्ट्री गेट
_ "_ 14.8
28.4
_ "_
3.2
_ "_
6.4
3.2
_ " _ 3.2
67.2
24.4
28.8
66.8
_ "_ 2.4
57.6
24.4
_ "_ 0.8
22.8
9.6
_ "_ 2.8
36
14
_ "_
8
6
_ " _
11.6
6.4
_ "_ 0.8
8.4
2.4
"
4
11.2
4
2.4
2.4
"
51.6
36.8
" 1.6
55.2
42.4
"
3.2
3.2
"
3.2
1.6
"_ 8
14.8
_"_
4
3.6
_"_
6.4
"
4
" 3.2
7.2
"
22
11.2
"
34.4
18
" 7.2
9.2
" 3.6
22.8
55.2
88
1
17.6
37.2
0.4
22.4
4.4
"
3.6
2
" 3.2
8
" 0.8
0.8
_ "_
18.4
1.2
1.6
" 3.2
6.4
" 4.8
24.8
"
4.8
4.8
"
8
4
2.4
2230.4
107.4
4611.6 302
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011
क्र. गन्ना- एस - 3 - क्षे . रा.- 10-11-18.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्र.
ग्रामों की संख्या
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (1)
(3)
(5) (2)
(4)
1
106
3431.60
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
2
101
3099.90
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गोटेगांव
6531.50
योग .. 207
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2010-11 हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची तहसील - नरसिंहपुर
क्रय
परिवहन क्रमांक ग्राम
आच्छादित गन्ना फसल
कोड
ग्राम का नाम
प.ह. नं.
का
केन्द्र
पैराई हेतु उपलब्ध
का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
गन्ना
साधन
का नाम
उत्पादकता @ 50 टन हेक्टेयर
कुल योग (हेक्टेयर
कारखाने से दूरी (कि.मी.)
रोपा
में)
जड़ी मड़ी
क्षेत्रफल (हे .में)
(3) (4)
(6)
(12) (1) (2)
(5)
(7)
(9)
(13)
(8)
(11)
(10)
0
3 4.00
200.00
4.00
2.00
1 101 बचई
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली
" करहैया
26
3200.00
2 102
36.40
64.00
32.00
3
20.80 6.80
ट्रेक्टर ट्राली
" 26
3 103 बबरिया
3 27.60 8.00 4.00
1980.00 19.80
39.60
ट्रेक्टर ट्राली
23.80
4
21.60 3.20
2380.00
47.60
26
22.80
ट्रेक्टर ट्राली 4 104 मेहमदपुर
_ "_ 4
4.90
6.60
490.00
अगरिया
2.80 0.40 9.80
26
5 105
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 5
15.60 2.40
1650.00 16.50
26
15.00
कन्हारपानी
33.00
6 106
ट्रेक्टर ट्राली 24
5
2.00
39.20 35.40
3830.00 38.30
76.60
मुरली पौड़ी
7 107
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
72.80
25
5 55.40
145.60 7280.00
72.40 17.80
8 108 चौराखेड़ा
ट्रेक्टर ट्राली सलैया
25
5 7.60
980.00
10.80
9.80
9 109
1.20 19.60
ट्रेक्टर ट्राली
"
40.40 30.00
3680.00 36.80
10 110 डागीढाना
24
6
3.20 73.60
ट्रेक्टर ट्राली
2340.00
24
17.00
12
28.20 1.60 46.80
23.40
11 111 बागपौड़ी
ट्रेक्टर ट्राली
14.20
1150.00
8.80 0.00
24
8
11.50
23.00
मुडिया
12 112
ट्रेक्टर ट्राली
550.00
6.60
0.00 11.00
24
8
4.40
5.50
हनुमंत पौड़ी
13 113
ट्रेक्टर ट्राली
51.60
13.20
6000.00
55.20
24
8
120.00
60.00 ट्रेक्टर ट्राली 14 114 बैहर पौड़ी
_ " _
24.60
2.40
2430.00
14
21.60
12
48.60
24.30
15 115 डोकरघाट
ट्रेक्टर ट्राली
47.00
4700.00
29.20 13.20
16 116 भरवारा
14
13 51.60
94.00
ट्रेक्टर ट्राली
_ " _ 20
27.00
14
2940.00
21.00 10.80 58.80
29.40
17 117 खमतरा
ट्रेक्टर ट्राली 303 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(12) (2)
( 5 ) ( 6 )
(9)
(11)
(13) (1)
(3) (4)
(7) (8)
(10)
1920.00 19.20
पांसी
14 15
12.00
38.40
18 118
10.40
16.00
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली
"
25.00
22.00 18.40 9.60 50.00 2500.00
16
ट्रेक्टर ट्राली 19 119 सेमरा ( पांजरा ) 15
"
3550.00 35.50
71.00
27.00
27 4
19.40
24.60
ट्रेक्टर ट्राली 20 120 चीलाचौद खुर्द
"
20.80
30.50
3050.00
35.20
61.00
21 121 चीलाचौद कला 23 10
5.00
ट्रेक्टर ट्राली
"
1860.00
37.20
18.60
17.20 14.40
27 10
5.60
ट्रेक्टर ट्राली 22 122 समनापुर
"
15.50
12.80
1550.00
15.60
सावलरानी
2.60
27
31.00
23 123
12
ट्रेक्टर ट्राली
"
2.80
4.40
280.00
1.20
27 13
0.00 5.60
ट्रेक्टर ट्राली 24 124 घवई बडगुवा
"
24.30
2430.00
27
23.60 23.60 1.40 48.60
13
झार-खुरपा
ट्रेक्टर ट्राली 25 125
"
18.20
12.10
0.00
1210.00
23 13
6.00
24.20
26 126 नवलगांव
ट्रेक्टर ट्राली
7.60
2620.00 26.20
14.80
रानी पिपरिया 20 13
30.00 52.40
27 127
ट्रेक्टर ट्राली
"
20.00
2860.00
4.00
15
33.20
57.20
28.60
15
ट्रेक्टर ट्राली 28 128 सूरजगांव
"
1520.00
16.00
30.40
17
12.80 1.60
15.20
29 129 मगरधा ( रोसरा ) 20
ट्रेक्टर ट्राली
12.80
19.60
1960.00
3.20
17 23.20
39.20
130 टापरिया ( धवई ) 27
ट्रेक्टर ट्राली 30
"
500.00
2.00
7.20
10.00
5.00
0.80
20 17
ट्रेक्टर ट्राली 31 131 झगराई
"
1240.00
1.60 24.80
12.40
9.60
16
13.60
जरजोला
18
32 132
ट्रेक्टर ट्राली
_"_
0.80
3.30
4.20 1.60
27 19
6.60 330.00
33 133 गंगई
ट्रेक्टर ट्राली
3.80
2.80 4.80
14
0.00 7.60 380.00
15
ट्रेक्टर ट्राली 34 135 संग्रामपुर
"
29.60
23.80
0.00
2380.00
18.00
25 18
47.60
ट्रेक्टर ट्राली 35 136 सहजपुरा
" 25 22 3.40 2.40 0.00 5.80
2.90
290.00
ट्रक 36 138 श्यामखेड़ा
7.20
720.00
0.00
25
6.80
14.40
7.60
24
ट्रक 140 लुरेहटा
37
"
65.80
66.40 40.40
23 10
131.60 6580.00
24.80
ट्रेक्टर ट्राली 38 154 खुरपा ( बडा)
"
480.00
155 नयाखेडा
27
4.80 4.00
9.60
0.80
4.80
39
15
ट्रेक्टर ट्राली
_ " _
1460.00
15 13.00 11.40
14.60
29.20
4.80
40 156 बारूरेवा
27
ट्रेक्टर ट्राली
0.00
240.00 2.40
0.00 4.80
4.80
15
ट्रेक्टर ट्राली 19
41 157 रौसरा ( नरसिंहपुर)
6.60
1.60
2.40
660.00
9.20
17
13.20
- " -
ट्रेक्टर ट्राली 42 158 बहोरीपार ( धुवघट) 23
_ "_
980.00
0.40 13.60 19.60
9.80
18 18 5.60
ट्रेक्टर ट्राली 43 159 बासकुवारी
"
3.20
320.00
0.40
5.20
6.40
0.80
18
ट्रेक्टर ट्राली 44 160 सिमरिया ( जरजोला) 16
"
7.00
700.00
6.80 3.60
22
14.00
3.60
45 162 खैरी
6
ट्रक
"
7.40
6.00
1.20
740.00
7.60
22 23
14.80
46 163 मेनावारी
ट्रक
_ " _
1060.00
2.80
21
10.60
14.00 21.20
4.40
47 167 सिमरिया
20
ट्रेक्टर ट्राली (सिंहपुर क्षेत्र )
"
550.00 5.50
1.20 11.00
24 5.60 4.20
16
48 168 नदवारा
ट्रक
8.60
860.00
0
1.20
10.40
17.20
ट्रक 24
5.60
49 169 कुम्हडी
"
11.40
1140.00
13.60
9.20
0.00
0
0
22.80
ट्रक 50 177 बहादुरपुर
"
2620.00 26.20
7.60
35
29.20 15.60
52.40
15
ट्रेक्टर ट्राली 51 201 मँगवानी
8.60
650.00
4.00 0.40
34
13.00
6.50
52 202 भंडारदेव
8
ट्रेक्टर ट्राली
10.40
1040.00
4.40
8.80
20.80
7.60
53 203 बकोरी
34 10
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
1440.00 14.40
10
28.80
9.20 5.20
34
14.40
54 204 मढपिपरिया
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
720.00 7.20
0.80 14.40
55 205 केकडा
34 10 9.20 4.40
ट्रेक्टर ट्राली
55.00
5500.00
55.60
34
39.60
110.00
14.80
56 206 देवनगर
12
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
300.00
2.00 6.00
3.00
2.80
1.20
भालपानी
57 207
34 12
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
480.00 4.80
1.60 2.40 9.60
13 5.60
58 209 सलैया ( देवनगर ) 34
ट्रेक्टर ट्राली
730.00 7.30
14.60
0.80
15 7.60
210 पिडंरई ( पस्ताना ) 33
6.20
59
ट्रेक्टर ट्राली 304
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
[भाग 1 (3)
(11)
(13) (1) ( 2)
(4) ( 5) ( 6 ) (7)
(9) (10)
(12)
(8)
4.00
1760.00
60 211 पस्ताना
35 15 17.60 13.60
35.20
17.60
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली
"
27.20
51.20 2560.00 25.60
15
18.80 5.20
61 212 करहैया ( देवनगर ) 34
ट्रेक्टर ट्राली
"
2.80
17 4.80 0.40 0.40 5.60 280.00
ट्रेक्टर ट्राली 62 213 टोला ( मुगँवानी ) 0
_ "_ 35
13.20
1320.00
63 214 पटनिया
18 8.40 8.00 10.00 26.40
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 18 3.20 1.60 2.40 7.20 360.00 3.60
33
ट्रेक्टर ट्राली मुडरई कला
64 216
_"_ 218 गडरिया
9.20
18
4.60
460.00
65
36
5.20 4.00 0.00
ट्रेक्टर ट्राली
9.50
66 220 खमरिया
35 22 9.60 6.20 3.20
950.00
19.00
ट्रक (देवनगर)
"
1050.00
36 22 12.20
10.50
21.00
6.40 2.40
ट्रक 67 223 भोती
_ "_ 0
0.00 0.00
0.60
60.00
1.20
68 226 नारिया
23 1.20
ट्रक
_ " _
2.60
37 23 2.80 2.40 0.00 5.20 260.00
ट्रक 69 227 डुढवारा
_ "_
0.40
0.40 0.40 0.00 0.80 40.00
70 229 कठोतिया
22 25
ट्रक (मुगवानी)
237 लवेरी
71
0 26
0.80 0.00 7.20
3.60
6.40
360.00
ट्रक 0 26
0.00 5.20
2.60
4.80 0.40
260.00
72 238 लिघारी
ट्रक
1.30
0.60
240 गोगावरी
2.00 0.00
130.00
73
33 27
2.60
ट्रक
0.40
0.80
243 पिपरिया
0
30
0.00 0.00 0.80 40.00
74
ट्रक
12.80
9.20 4.80
1280.00
29 35 11.60
25.60
ट्रक 75 245 गोरखपुर
1.00
32 47 1.00 1.00 0.00 2.00 100.00
ट्रक 76 253 पाला मुडरई
254 उसरी
12.40
11.60 11.60 1.60
1240.00
77
28 50
24.80
ट्रक 0
0.60
0.40
0
0.40
60.00
1.20
78 267 कछरा
0.40
ट्रक
11.80
14.00 1.60 8.00
1180.00
21 32
23.60
79 302 लोकीपार
ट्रक
"
12.00 12.80
18 26
2560.00 25.60
26.40
51.20
ट्रक 80 303 कुकवारा
10.40
21 29
760.00 7.60
3.20 1.60
15.20
81 308 बरखेडा
ट्रक
"
20.00
2740.00 27.40
26.00
22 32
54.80
8.80
ट्रक 82 313 कल्यानपुर
_ "_
20.00
16.00
22 32
2000.00
83 314 भैसापाला
17.60 6.40
40.00
ट्रक
_ "_
10.00
880.00
0
8.80
1.60
6.00
17.60
16
ट्रेक्टर ट्राली 84 318 नरसिंहपुर
14.40
18.40
1860.00
35
4.40
धमना
18.60
ट्रक
37.20
85 407 तिदंनी ( बम्होरी ) 9
415 धमना
73.80
7380.00
38.80
86
10
धमना
53.20 147.60
28 55.60
ट्रक
1280.00 12.80
6.80 3.20 25.60
धमना 28 15.60
ट्रक 87 416 सगोनी ( सुपला ) ०
1000.00
धमना
10.00
12.40
1.60
6.00
20.00
ट्रक 9 29
डुडी- पिडंरई
88 417
21.60
18.00
2.80
2160.00
89 419 खापा
10
धमना
22.40
30
43.20
ट्रक
25.60
26.00 19.20
30
6.00
धमना
51.20 2560.00
90 420 सगोनी ( लकडहाउ ) 11
ट्रक
7.60
30
2520.00
धमना
25.20
17.60
25.20
50.40
91 421 नयागांव ( धमना ) 11
ट्रक
धमना
26.40
14.00
29.20
32
2640.00
9.60 52.80
ट्रक 92 422 बम्होरी ( तिदनी ) 6
19.20
धमना
30.80
9.60
32.80
3080.00
93 424 मचवारा
11 32
61.60
ट्रक 34
12.20
10.80 8.40 5.20
94 425 घाट- पिडरई
0
1220.00
धमना
ट्रक
24.40
22.80
3.20
धमना
19.20
12.40
1920.00
6 36
38.40
ट्रक 95 427 मुराच
12.00 3.60 1.60
860.00 8.60
ट्रक 5 38
17.20
96 428 महादेव- पिपरिया
धमना
23.80
10.00
2380.00
8.40
धमना
29.20
47.60
ट्रक करहैया ( नर्मदा ) 6 38
97 429
धमना
6.80
8.40
680.00
4.00
13 32
1.20 13.60
ट्रक 98 431 गुटोरी
धमना
15.00
2.80
1500.00
13 32 15.60 11.60
30.00
ट्रक 99 432 झिरी
16.20
11.80
1620.00
15 32
4.00
16.60
32.40
100 434 डोगरगांव
ट्रक फेक्ट्री गेट
2240.00
6.00
22.40
21 25.60 13.20
44.80
ट्रक 101 435 खमरिया ( जरजोला ) 16
फेक्ट्रीगेट भाग 1 ]
305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
(2)
(1)
(3)
( 5) ( 6 )
(4)
(7) (8) (9)
(11) (12) (13)
(10)
102 436 मेंहका
0 5.60 3.60 0.80
500.00 5.00
28
10.00
धमना
ट्रक
2.00
0
4.00
400.00
0 5.20
0.80 8.00
धमना 437 घुघरी
ट्रक 103
438 करहैयाखेडा
4.20 2.00
104
15
0
4.30
2.40 8.60 430.00
ट्रक फेक्ट्रीगेट 4 40
1360.00
10.40 14.00
13.60
2.80 27.20
धमना
ट्रक 105 528 चंद्रपुरा
10.00
4
12.40
1120.00 11.20
धमना
22.40
44
0.00
ट्रक 106 532 गडरियाखेड़ा
1248.80 694.60 3431.60 192540.00 1925.40
योग ..
1907.40
महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2010-11 हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची
तहसील-गोटेगांव
क्रमांक ग्राम
क्रय कोड
ग्राम का नाम
प.ह. नं.
परिवहन का
केन्द्र
आच्छादित गन्ना फसल
का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
उत्पादकता @ 50 टन
कारखाने से दूरी
साधन
का नाम
हेक्टेयर
(कि.मी.)
पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल
रोपा
कुल योग (हेक्टेयर में)
जड़ी मड़ी
(हे.में)
(2)
(1)
(3) (4)
(7)
(9)
(5) ( 6)
(8)
(10)
(12) (13)
(11)
20 40.80
1 137 शेड- बेलखेडी 30
35.60 25.00 101.40 5070.00 50.70 ट्रेक्टर ट्राली फैक्ट्री गेट
" 30
23 4.80 2.80
9.20 460.00
1.60
4.60
खानापुर
2 139
ट्रक 3 141 शेड- मगरधा 30
38.60
14.80
24 40.80 21.60
3860.00
77.20
बौछार
ट्रक 11
25 35.60 25.20
38.80
16.80
3880.00
77.60
ट्रक फैक्ट्री गेट 4 142 सूरवारी
_ "_ 5 143 रीछा
31
25 30.00 27.60
3560.00 35.60
13.60 71.20
ट्रक
_"_ 27 18.80
4.80
16.00
29
8.40
1600.00
32.00
ट्रक 6 144 बेदू
_"_ 30
27 4.80
3.80
7 145 छीताघाट
0.40 2.40 7.60 380.00
ट्रक
-"-
5.60 4.00
900.00
27 8.40
9.00
18.00
ट्रक 8 146 नयागांव ( रीछा ) 31
_"_ बरहटा
17.00
9 147
31
28 12.40
1700.00
13.60 8.00 34.00
ट्रक
_"_ 10 148 वावली
29
28 8.40 3.20
600.00 6.00
0.40 12.00
ट्रक
" 11 149 चिरचिटा
30
28 4.00
2.80
0.00
280.00
1.60
5.60
ट्रक
"
2.80 0.80 0.00 3.60
30
1.80
180.00
12 150 नोनिया ( बरहटा ) 32
ट्रक
" 32 17.20 9.20
1600.00 16.00
5.60 32.00
13 151 दौन ( कछुआ) 29
ट्रक
." 14 152 रौसरा
4.20
29
32 3.60 3.60 1.20 8.40 420.00
ट्रक 15 217 गाडरवाडा खेडा
18 12.40 3.60 1.20
860.00
33
8.60
17.20
- "
ट्रेक्टर ट्राली
" 16 225
23 0.80
0.80 40.00
सिलवानी
0
0.40
ट्रक
" 236 अधियारी
0.80
0.60
60.00
17
33
26
0.40 0.00 1.20
ट्रक 11
27
92.20
82.80
18 501 वासनपानी
66.00
184.40 9220.00
35.60
बौछार
ट्रक 10
30
52.95
50.40 41.80
105.90 5295.00
19 502 बौछार
13.70
बौछार
ट्रक
22.80
18.80
30
9.20
1880.00
5.60 37.60
बौछार
ट्रक 503 कन्धरापुर ( ठेमी ) 8
20
18.00
1390.00
21 504 मानेगांव
14
31
7.40 2.40
13.90
27.80
इमलिया
ट्रक 22 505 कापखेडा
30
11.80
33 13.60 8.80 1.20
1180.00
23.60
बौछार
ट्रक 9
33 8.00
2.80
880.00
23 506 छिदामानी
6.80
17.60
8.80
बौछार
ट्रक 306
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2011
(13) (2) (3)
(1)
( 5) ( 6 ) (7)
(9)
(11) (12) (4)
(8)
(10)
34
22.40
3210.00 32.10
बौछार
27.80
14.00
24 507 करकबेल
64.20
9
ट्रक
27.40
20.00
2740.00
13 34 26.00
8.80 54.80
ट्रक फैक्ट्री गेट 25 508 मुगली
152.20 7610.00
26 509 मेख
34
40.60 53.00
76.10
12
58.60
ट्रक फैक्ट्री गेट नन्हेगांव
10.40 2.80
1470.00
34
बौछार
16.20
14.70
27 510
8
29.40
ट्रक
3.00
300.00
2.80 2.00 1.20
14 34
6.00
28 511 कमता
ट्रक इमलिया
25.50
12.80
2550.00
10
बौछार
51.00
34 25.60 12.60
29 512 लोहरी
ट्रक
49.10
17.00
35 43.40 37.80
4910.00
बौछार
98.20
8
30 513 ठेमी
ट्रक 0
13.00
31 514 बारगी
1300.00
बौछार
5.80 0.40
26.00
35 19.80
ट्रक
22.00
2200.00
8.40 44.00
35 20.80
बौछार
14.80
515 मुशरान- पिपरिया 9
ट्रक 32
48.40
4840.00
30.00
0
35
22.00 96.80
33 516 बेलखेडा
44.80
बौछार
ट्रक
15.80
1870.00 18.70
3.60
9
18.00
37.40
37
ट्रक 519 टपरिया ( ठेमी )
फैक्ट्री गेट 34
14.90
6.80
7.60
35 520 अकोला
7 37 15.40
1490.00
बौछार
29.80
ट्रक
21.80
15.20 6.00
22.40
2180.00
36 522 देवरी
9 38
बौछार
ट्रक
43.60
1000.00
2.80 20.00
10.00
13 39 9.20 8.00
ट्रक इमलिया 37 523 बम्हनी
4.20
1.60
2.40
40
8.40 420.00
4.40
9
फैक्ट्री गेट
ट्रक 38 524 जटलापुर
15.50
1550.00
12.40
8.80
9.80
31.00
40
ट्रक इमलिया 39 525 सिवनी ( मुगली ) 13
2.00
40
860.00
8.40
8.60
6.80
17.20
40 526 सगरा
9
ट्रक फैक्ट्री गेट
20.20
4.00
42
22.40
2020.00
धमना
14.00
4
40.40
ट्रक 41 530 झामर ( सांकल)
3.20
4.00 2.40
533 सांकल
43
0.00
320.00
ट्रक 42
1
6.40
फैक्ट्री गेट
3.20
2.80
2.00
0 46
1.60
6.40 320.00
ट्रक फैक्ट्री गेट बुधगांव
43 534
21.10
2110.00
23.00 11.60 7.60 42.20
44 535
51
ट्रक इमलिया परसबाडा ( मुगली ) 14
6.80
4.40
680.00
2 52
ट्रक 45 536
3.60 5.60
13.60
रिमझा
फैक्ट्री गेट
11.00
4.80
1100.00
55
बौछार
11.60
22.00
9
5.60
ट्रक 46 538 सनगापुर
37.40
41.60
3740.00
4 28 18.00 15.20
74.80
ट्रक इमलिया गुंदरई
47 601
1320.00 13.20
12.40
0 44
8.40 5.60 26.40
ट्रक 602 गुन्जी
इमलिया 48
5.60
1.20
603 विछिया
560.00
4.40 5.60
11.20
49
28 34
ट्रक इमलिया
32.00
26.00 12.00 26.00
3200.00
14 32
ट्रक इमलिया
64.00
50 604 इमलिया
13
1920.00 19.20
14.40
6.40
51 605 बटोरी
38
38.40
17.60
ट्रक इमलिया
2750.00 27.50
33.00
6.40
14 33
55.00
15.60
इमलिया 52 606 कमती
ट्रक
11.60
1160.00
36 33
2.00
10.80 10.40
23.20
इमलिया 53 607 गडपेहरा
ट्रक
4.80 0.00 3.20
4.00
8.00 400.00
ट्रक फैक्ट्री गेट 54 609 खमरिया ( तिघरा ) ० 42
800.00 8.00
6.40
इमलिया 55 610 पथरोडा
12 35
2.00
16.00
7.60
ट्रक
32.40
15.20
3240.00
13
56 611 टिकरी
35 33.40 16.20
64.80
ट्रक इमलिया
9.80
2.40 19.60 980.00
11.20
36
6.00
ट्रक 57 612 खमरिया ( पिपरसरा ) 28
फैक्ट्री गेट
2770.00 27.70
16.20 7.60 55.40
37
ट्रक
31.60
इमलिया 58 613 बेलखेडी ( टिकरी ) 6
2120.00
13.20 42.40
21.20
ट्रक इमलिया 59 614
17.60
पिपरसरा
25 37 11.60
45.30
4530.00
19.40 90.60
60 615 दिघारी
6 43 36.80 34.40
ट्रक इमलिया
0.40
40.00
0 37 0.80
0.80
61 616 गोहचर
ट्रक फैक्ट्री गेट
2540.00 25.40
10.40
नोन- पिपरिया
19.20
50.80
इमलिया 62 617
28 38 21.20
ट्रक
11.20
1120.00
63 618 साकली
28 38 8.40 12.40 1.60 22.40
इमलिया
ट्रक 307 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 2011
( 2)
( 5) ( 6 )
(9)
(11) (12) (13) (1)
(3) (4)
(7)
(10)
(8)
29.00
चांदनखेडा
64 619
38 29.60 18.40 10.00
2900.00
28
58.00
इमलिया
ट्रक
7.70
770.00
38 10.20 1.20 4.00 15.40
ट्रक इमलिया 620 पिडरई ( सिधई ) 7
65
4.00
400.00
40 3.60 4.40 0.00 8.00
66 621 तिघरा ( खमरिया ) 6
ट्रक फैक्ट्री गेट
1260.00 12.60
25.20
6 41 4.80. 13.60 6.80
ट्रक 67 622 बगलई
इमलिया
14.40
40
1440.00
28.80
27
12.40 13.60 2.80
68 623 तिरका
ट्रक इमलिया
2.80
624 सिरकोना
36 40 2.40 3.20 0.00 5.60 280.00
69
इमलिया
ट्रक
2020.00 20.20
40.40
42 21.20
इमलिया
12.80 6.40
ट्रक 70 625 देवनगर ( गोटेगांव ) 0
19.80
7.20
42 18.80 13.60
1980.00
7
39.60
ट्रक 71 626 सिमरी छोटी
इमलिया 43
11.80
1180.00
4.00
0
7.20
23.60
72 627 राजाकछार
12.40
ट्रक इमलिया 5
1.80
180.00
0.00 0.80 3.60
45 2.80
ट्रक 73 628 कमोद
फैक्ट्री गेट
0.40
0
0.80 0.00 0.00 0.80 40.00
ट्रक 629 कमोदी
46
74
फेक्ट्री गेट
2.80
5.60 280.00
2.40 3.20 0.00
ट्रक 75 631 आंखीवाडा
6 49
फेक्ट्री गेट
1240.00 12.40
50 5.20 12.00 7.60 24.80
ट्रक फेक्ट्री गेट 76 633 परसवाडा ( खोवी ) 9
7.00
700.00
7
14.00
सिमरी बडी
50 4.40 4.40 5.20
ट्रक 77 634
फेक्ट्री गेट
8.00
800.00
16.00
7 51 4.80 8.00 3.20
ट्रक 78 635 उमरा
फेक्ट्री गेट 3
4.60
460.00
636 राखी
2.80
9.20
79
52 3.60
2.80
ट्रक फेक्ट्री गेट
10.80
1080.00
9.60 3.20 21.60
42 8.80
ट्रक फेक्ट्री गेट 80 639 पोनिया ( टिकरी ) 24
0
5.00
1.20
500.00
रामनिवारी
42
2.00
10.00
81 644
6.80
ट्रक फेक्ट्रीगेट 0
5.80
2.00
580.00
6.80 2.80
11.60
42
ट्रक 82 645 बडोदा
फेक्ट्रीगेट
1.80
0.00
180.00
पडरिया
0
2.00 1.60
3.60
83 649
45
ट्रक फेक्ट्री गेट
12.20
12.40
0
1220.00
ट्रक 48 1.60 10.40
24.40
इमलिया 655 बगासपुर
84
4.80
7.00
1.60
700.00
664 मालीवाडा
0
7.60
85
14.00
ट्रक 49
फेक्ट्री गेट
7.40
52
3.60 4.40
740.00
ट्रक 15
6.80
14.80
इमलिया 86 676 सहजपुरा
5.20
681 श्री नगर
520.00
87
38 53 3.60 1.20 5.60 10.40
ट्रक फेक्ट्री गेट
4.20
1.20
420.00
3.60
53 3.60
8.40
ट्रक फेक्ट्री गेट 682 नरवारा ( कुकलाह ) 0
88
11.20
1120.00
5.20
8.00
22.40
39 53
9.20
89 684 लाटगांव
ट्रक फेक्ट्री गेट
11.00
1100.00
4.00
ट्रक
22.00
90 685 मनकवारा
24 54 10.40 7.60
फेक्ट्री गेट
3.80
380.00
1.20 2.80 7.60
57 3.60
ट्रक फैक्ट्री गेट 91 690 नगवारा ( श्री नगर) 0
8.80
880.00
57
3.20 17.60
5.60 8.80
ट्रक 691 उमरिया ( श्री नगर ) 42
इमलिया 92
1.80
180.00
1.60
3.60
0 60 2.00
0.00
ट्रक 695 झिरी ( नगवारा )
फेक्ट्री गेट 93
7.20
720.00
2.40
94 260 बंधा
32
0 4.40
7.60 14.40
ट्रक फेक्ट्री गेट
600.00
0
6.00
6.40
12.00
3.20 2.40
35
95 173 रौसरी
ट्रक फेक्ट्री गेट
3.60
0
0
7.20 360.00
4.00 0.00 3.20
ट्रक फेक्ट्री गेट 96 540 बिछुआ
7.20
0
0 7.20
720.00
0.00
14.40
97 541 बरखेडा
7.20
ट्रक इमलिया
3.90
13 0 5.80 2.00 0.00 7.80 390.00
ट्रक इमलिया 98 737 नेगुवा
5.60
2.00
36 0 4.00 5.20
560.00
99 738 नादिया
11.20
इमलिया
ट्रक
3.20
2.00
6.40 320.00
0
0
100 739 केसली
3.60 0.80
ट्रक फेक्ट्री गेट
260.00
2.60
1.20
0.80
0
59
3.20
5.20
ट्रक फेक्ट्री गेट 101 742 बढ़ेना
164635.00 1646.35
1103.60
3099.9
698.90
1490.20
योग ..