ध्य प्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 8 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011- फाल्गुन 6, शक 1932
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. ई. 5-416 - आयएएस- लीव - 5- एक-( 1 ) श्री के. सुरेश , आयएएस, सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक, कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है अवकाश के साथ दिनांक 6 , 18 , 19 एवं 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री के. सुरेश की अवकाश अवधि में श्री जी. पी. सिंघल , आय.ए.एस. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
483
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) श्री के. सुरेश द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .
484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2011
क्र. एफ. 3-65-2010 - दोए ( 3 ) शुद्धिपत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2010 के तहत वन विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) में भोपाल संभाग से सम्मिलित श्रीमती प्रीति ठाकुर, सहायक भौमिकीविद् एवं श्रीमती प्रीति ठाकुर, रसायनज्ञ अंकित है, के स्थान पर " श्रीमती प्रीति ठाकुर, सहायक खनिज अर्थशास्त्री" एवं " श्रीमती अनिता रोहितास, रसायनज्ञ" पढ़ा जाए .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 06 ) .- राज्य शासन, श्री गिरीश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला गुना है . उसकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर, 1976 है.
क्र. फा . 3 ( बी) 1-2010 -इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 20 ) .- राज्य शासन , श्री अमित निगम पुत्र श्री ओम प्रकाश निगम को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है. उसकी जन्मतिथि 9 जुलाई , 1977 है .
क्र . फा. 3 ( बी) 1-2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 23 ) .- राज्य शासन , श्री अनुराग सिंह कुशवाह पुत्र
[भाग 1 श्री रणवीर सिंह कुशवाह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है . उसकी जन्मतिथि 8 मार्च , 1983 है.
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 12 ) . - राज्य शासन, श्री शरद कुमार लटौरिया पुत्र श्री अरूण कुमार लटौरिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना है . उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर 1977 है.
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 14 ) . - राज्य शासन , श्री राममनोहर सिंह दांगी , पुत्र श्री महेन्द्र सिंह दांगी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 10 मई, 1983 है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाणपत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010- इक्कीस- ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 16 ) .- राज्य शासन, श्री मो . जफर खान पुत्र श्री अब्दुल जब्बार खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये भाग 1 ]
27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी है . उसकी जन्मतिथि 16 मई, 1986 है.
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 31 ) .- राज्य शासन , श्री राजेश नामदेव पुत्र श्री गोपाल दास नामदेव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह है. उसकी जन्मतिथि 1 अप्रैल, 1976 है.
क्र . फा. 3 ( बी) 1-2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्र. - 39 ) .- राज्य शासन, श्री विपेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हरनाम सिंह यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है. उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर, 1980 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. एफ. 1 (ए) 91-2001- ब-2-दो डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल क्षेत्र , भोपाल को दिनांक 21 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2011 एवं 6 मार्च 2011 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) डॉ. के. के. लोहानी की अवकाश अवधि में श्री आदर्श कटियार भापुसे , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल को वर्तमान कार्य
485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
के साथ - साथ उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल क्षेत्र, भोपाल का कार्यभार अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल क्षेत्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल क्षेत्र , भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. के. के. लोहानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, प्रमुख सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-11-2005- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-11-2005- चौदह -3 , दिनांक 18 दिसम्बर 2009 , जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं, की शर्तों एवं निबंधों के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , ऐसी अधिसूचित कृषि उपज उड़द उरदा, मूंग , तुअर/ अरहर, चना, मसूर एवं मटर/ बटरा /बटरी , जो कि विदेशों से एवं या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.
मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के " राजपत्र " में प्रकाशन की दिनांक से आगामी केवल एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
486
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-58-2010- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 17th February 2011
No. D - 15-11-2005 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred sub - section ( 1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , subject to the conditions specified in this department's notification No. D - 15-11-2005- XIV - 3 , dated 18-12-2009 published in the " Gazette " , exempt, notified agricultural produce Urad/Urda , Mung , Tuar /Arhar , Chana , Masoor and Matar/Batra/ Batri from payment of whole market fee payable under the said Act , which is brought from foreign and or out of the state for processing in the Dal- Mills established in the market area .
This notification for exemption from payment of market fee shall come into force for a period of only one year from the date of publication in " Gazette" .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 31 जनवरी 2011
बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. एम. गीता, कलेक्टर, जिला उज्जैन की उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का निम्नलिखित रूप से गठन करती हूं : -
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड उज्जैन
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति ) .
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो .
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
6. अधिनियम की धारा 10 में उल्लेखित किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो .
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व) , अनुभाग उज्जैन ( सभापति ) .
1. श्री राकेश खोडे पिता मोहनलाल खोडे, 14 वाल्मिकी कालोनी, फ्रीगंज , उज्जैन.
2. श्री बुद्धेश्वर पिता भुवानजी, गांव नीलकंठ, ते. व. जिला उज्जैन.
3. श्री रतन सिसोदिया पिता प्रतापजी सिसोदिया, ग्राम बामोरा. ते. व. जिला उज्जैन .
1. श्री रामसिंह पिता रतिराम पटेल ग्राम पालखेड़ी, ते. व. जिला उज्जैन.
2. श्री गिरीराज विजयवर्गीय पिता पुरषोत्तम ग्राम पिपलोदा, द्वारकाधीश , ते. व. जिला उज्जैन.
1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, उज्जैन 2. परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. , उज्जैन 3 . वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत , उज्जैन 1 . प्रबंधक को- ओपरेटिव बैंक, शाखा उज्जैन.
1. तहसीलदार तहसील उज्जैन .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड घट्टिया
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति) .
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो.
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
6. अधिनियम की धारा -10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो.
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति)
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो.
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
6. अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो.
487 अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) , अनुभाग घट्टिया ( सभापति )
1. श्री रमेश भारती पिता थावरजी निवासी ग्राम नजरपुर, (अ.जा.) सदस्य.
2. श्री रामसिंह पिता भुवानजी निवासी अम्बोदिया (अ.जा. ) सदस्य.
3. श्री रामचन्द्र पिता भेरूलाल परमार निवासी घट्टिया ( अ.जा. ) सदस्य.
1. श्री रमेशचन्द्र पिता रणछोड़सिंह, निवासी गुनावा सदस्य 2. श्री वीरसिंह राणा पिता सुन्दरलाल निवासी निपानिया सदस्य सामान्य.
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , घट्टिया 2. परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. , घट्टिया 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत , घट्टिया 1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शाखा, घट्टिया.
1. तहसीलदार तहसील घट्टिया.
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति , उपखण्ड बड़नगर
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) , अनुभाग बड़नगर ( सभापति ) .
1. श्री दयाराम पिता शंकरलाल पंवार, निवासी भुवासा (अ.जा. ) सदस्य.
2. श्री शान्तीलाल पिता रामाजी , निवासी जलोदिया, (अ.ज.जा. ) सदस्य.
3. श्री राजाराम निवासी गुडावन ( अ.जा. ) सदस्य.
1. श्री हरिकिशन खानचंद मेलवाणी निवासी गांधी चौक, बड़नगर, सदस्य.
2. श्री रमेशचन्द्र पण्डया निवासी दौलतपुर, सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बड़नगर परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. , बड़नगर 2.
3. श्री बगदीराम रामचन्द्र पटेल, ग्राम जस्साखेड़ी ( अशासकीय ) 1. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा बड़नगर
1. तहसीलदार तहसील बड़नगर 488
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति) .
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो.
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
6. अधिनियम की धारा -10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो.
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति) .
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो.
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति , उपखण्ड नागदा
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) , अनुभाग नागदा ( सभापति) .
1. श्री प्रमोद चौहान , अ.ज.जा. , राजीव कालोनी, वार्ड क्रमांक 5, नागदा सदस्य.
2. श्री पुनमचंद गेहलोत, अ. जा. , महाराणा प्रताप नगर, नागदा सदस्य.
3. श्री शरद चौहान, अ. जा. , चंबल मार्ग , नागदा सदस्य.
1. श्री रविकिशन पारीख हाउसिंग बोर्ड कालोनी नागदा सदस्य 2. श्री अब्दुल हमीदखां चंबल सागर कालोनी , नागदा सदस्य.
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, नागदा 2. परियोजना अधिकारी , आई . सी . डी. एस . , नागदा 3. उद्यान अधीक्षक, श्रीराम कालोनी नागदा
1. शाखा प्रबंधक, कापरेटिव्ह बैंक नागदा, सदस्य
1. तहसीलदार तहसील नागदा
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड खाचरौद
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) , अनुभाग खाचरौद (सभापति ) .
1. श्री दीपक पिता मांगीलाल दरिया निवासी रैदास कालोनी, खाचरौद
2. श्री जय प्रकाश पिता गंगाराम निवासी हरिजन कालोनी खाचरौद सदस्य.
3. श्री शांतीलाल पिता गणपतलाल निवासी अकबरगली खाचरौद सदस्य.
1. श्री छगनलाल पिता गोपीलाल कुमरावत निवासी गणेशनगर खाचरौद सदस्य.
2. श्री गणेशचन्द्र पिता नंदलाल गगनारी नि. गणेश देवली, खाचरौद सदस्य.
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, खाचरौद सदस्य.
2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास खाचरौद 3. उद्यान अधीक्षक , ग्राम कंचनखेड़ी , सदस्य
1 . शाखा प्रबंधक कापरेटिव्ह बैंक खाचरौद, सदस्य.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
6. अधिनियम की धारा -10 में उल्लेखित किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो.
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति)
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनीत किया हो.
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
6. अधिनियम की धारा -10 में उल्लेखित किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो .
1. अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति ( सभापति)
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हों और जिन्हें अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनीत किया हो.
3. अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.
4. अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य.
5. अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य.
6. अधिनियम की धारा 10 में उल्लेखित किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो.
489 1. तहसीलदार खाचरौद सदस्य
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उप खण्ड महिदपुर
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) , अनुभाग महिदपुर ( सभापति)
1. श्री नागूलाल मालवीय निवासी झारड़ा
2. श्री हाकमसिंह भील निवासी बरखेड़ी बाजार
3. श्री भीमजी दावरे निवासी महिदपुर सदस्यगण
1. श्री भगवानसिंह पवार निवासी कढ़ाई
2. श्री ओम सोलंकी निवासी महिदपुर सदस्यगण
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , महिदपुर परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. महिदपुर 2.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपद पंचायत महिदपुर प्रबंधक को- आपरेटिव बैंक शाखा महिदपुर 1.
तहसीलदार तहसील महिदपुर 1.
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उप खण्ड तराना
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व) , अनुभाग तराना ( सभापति ) .
1. श्री कैलाश चौहान पिता नारायण खेडाचितावलिया, सदस्य 2. श्री पप्पू अकेला उर्फ गंगाराम पिता भागीरथ कायथा सदस्य 3. श्री कन्हैयालाल चौहान पिता सेवाराम सदस्य
1. श्री भगवानसिंह पिता गोरधनसिंह काकू तराना सदस्य 2. श्री दुलीचंद पंजाबी पिता मोतनदास तराना सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , तराना 2. परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. तराना 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपद पंचायत, तराना 1. प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, शाखा तराना.
1. तहसीलदार तहसील तराना
एम. गीता, कलेक्टर.
490
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011
आदेश
क्र. एफ.- 67-204-10- तीन- 269.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत , राहतगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री हमीदनबी, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, राहतगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी, 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. 754- स्था. निर्वा. 10 , दिनांक 12अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री हमीदनबी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री हमीदनबी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 1 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री हमीदनबी को नोटिस दिनांक 1 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि " सुश्री हमीदनबी को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है. " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तके समक्ष में दिनांक 10 नवम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया . व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहींहै.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री हमीदनबी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, राहतगढ़ , जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- ( रजनी उइके )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011 आदेश
क्र. एफ.-67-204-10- तीन- 270.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
भाग 1 ]
नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत , राहतगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री अहिलया देवी , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , राहतगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी, 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. 754- स्था. निर्वा. - 10, दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अहिलया देवी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अहिलया देवी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 1 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताने हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री अहिलया देवी को नोटिस दिनांक 1 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि " सुश्री अहिलया देवी को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है . " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तके समक्ष में दिनांक 10 नवम्बर 2010 को उपस्थित
491 होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहींहै .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अहिलया देवी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, राहतगढ़ , जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 05वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011 आदेश
क्र. एफ.- 67-204-10- तीन- 271.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, राहतगढ़ , जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री सायराबी, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, राहतगढ़ , जिला सागर के निर्वाचन 492
का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी, 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क-754- स्था. निर्वा.-10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सायराबी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सायराबी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सागर के माध्यम से दिनांक 1 जून , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा .
सुश्री सायराबी को नोटिस दिनांक 1 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि " सुश्री सायराबी को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जबाव आज दिनांक तक अप्राप्त है. " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 नवम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सायराबी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, राहतगढ़ , जिला सागर का
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
[ भाग 1 पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. एफ. - 67-169-10-तीन- 277.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री कौंसिया, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.- व्यय लेखा -10-406 , दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कौंसिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कौंसिया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 26 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री कौंसिया को नोटिस दिनांक 26 फरवरी , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 4 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री कौंसिया द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय के स्तर पर विर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है . " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहींहै .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कौंसिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. एफ.- 67-169-10-तीन- 278.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके
493 निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री मीना सोनी , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. - व्यय लेखा- 10-406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मीना सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मीना सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 26 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री मीना सोनी को नोटिस दिनांक 26 फरवरी , 2010 को तामील कराया गया . अतः उनको दिनांक 13 मार्च , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 4 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री मीना सोनी द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय के स्तर पर विर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है. " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय 494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तके समक्ष में दिनांक 28 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया . व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मीना सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
( रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. एफ.- 67-169-10-तीन- 279.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री सावित्री चौरसिया, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा
[ भाग 1 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि. - व्यय लेखा - 10-406 , दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सावित्री चौरसिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सावित्री चौरसिया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 26 फरवरी , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताने हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.
सुश्री सावित्री चौरसिया को नोटिस दिनांक 26 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 4 मई 2010 में लेख किया कि " सुश्री सावित्री चौरसिया द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय के स्तर पर विर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं किया गया है. " उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2010 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं .
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सावित्री चौरसिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. भू-अर्जन- 2011-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला
ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) शाजापुर शुजालपुर मोरटाकेवडी फाजलपुर
0.920 0.209 1.129
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी ,
हिमालेश्वर तालाब में डूब क्षेत्र में प्रभावित रकबा अधिग्रहण बावत्.
शुजालपुर.
नोट. - भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. 168 - भू- अर्जन- 11- प्र.क्र. 10- अ-82-2010-11.--चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पाटी
पखाल्या
0.530 बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सेतु संभाग, इन्दौर.
गोई नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सेतु संभाग इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण सेतु संभाग , खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 27 जनवरी 2011
प्र . क्र. 3- अ- 82-2009-10 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/ नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
(1) (2) (3)
ख. नं. रकबा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
अर्जित किया जाने
वाला रकबा
42/1
2.97 रायसेन गौहरगंज मण्डदेहरी
44/2
0.05
0.13
1.72 51/1 52 0.13 59/2 0.73 0.12
5.60
योग .
0.12
0.24
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.
रेल्वे लाईन के समानान्तर परिवर्तित नाले के निर्माण हेतु.
0.05
0.66
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 3 फरवरी 2011
प्र. क्र. 035 - अ- 82- वर्ष 2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना अमानगंज बरौंहा निजी भूमि 2.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.00 कुल रकबा 5.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, पन्ना.
बरौंहा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
497
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
प्र. क्र. 036 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4) (1)
पन्ना
कल्याणपुर
अमानगंज
निजी भूमि 4.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 11.10 कुल रकबा 15.10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
बरौंहा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 037 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना
महुआडांड़ा
अमानगंज
निजी भूमि 2.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 19.00 कुल रकबा 21.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
बरौंहा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 038 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
(4) पन्ना
भिलसांय
अमानगंज
निजी भूमि 68.75 एवं शासकीय भूमि रकबा 34.50 कुल रकबा 103.25
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग , पन्ना.
भिलसांय बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
498
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
प्र. क्र. 039 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2) (3)
(4) पन्ना
बघनरवा
रैपुरा
निजी भूमि 9.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 6.50 कुल रकबा 16.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बघनरवा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य .
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 040 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
पन्ना
मुरता
रैपुरा
निजी भूमि 12.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 8.00 कुल रकबा 20.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग , पन्ना.
बघनरवा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 041 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
पन्ना
गुनौर
गुनौर
निजी भूमि 17.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 14.00 कुल रकबा 31.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
गुनौर बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
प्र. क्र. 042 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना
सिली
गुनौर
निजी भूमि 32.63 एवं शासकीय भूमि रकबा 12.11 कुल रकबा 44.74
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
सिली बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. 972 - क- प्र.भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
कुल ख.नं. कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(5)
(3)
(4)
धबोली
बण्डा
55
4.889 सागर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर
धबोली जलाशय के नहर क्षेत्र के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , बण्डा में देखा जा सकता है.
500
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
सागर , दिनांक 5 फरवरी 2011
प्र . क्र. 5 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न की गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम
ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(4) (2)
(1)
(3)
सागर
बिछिया
16
1.11
गढाकोटा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग, सागर.
बिछिया- हरदोट मार्ग पर सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के बिछिया तरफ पहुंच मार्ग निर्माण में कृषकों की निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम बिछिया.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 4 फरवरी 2011
क्र. 21 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा चाही गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
0.186 धार
तालनपुर
कुक्षी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16, कुक्षी.
चन्द्रशेखर आजाद सागर ( जोबट) परियोजना नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी मान जोबट परियोजना , धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 , कुक्षी जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
501 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 8 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 3075.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
खसरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
नरवर
161
0.01
बरोदा
शिवपुरी
234
0.02
दोआब नहर की 9 एल. शाखा की बरोदा सब-माइनर.
182
0.04
238
0.02
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , नरवर जिला शिवपुरी .
0.02
334
338
0.07
0.05
337
183
0.01
241
0.12
295
0.01
162
0.04
0.07
293
298
0.02
328
0.02
163
0.03
232
0.02
172
0.05
270
0.02
294
0.04
166
0.02
231
0.16
296
0.02
167
0.04
178
0.13
235
0.02
267
0.04
268
0.04
0.05
269
299
0.05
0.03
168 502
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
[ भाग 1 (2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
नरवर
169
0.02
बरोदा
शिवपुरी
170
0.01
174
0.01
233
0.02
180
0.04
179
0.02
236
0.04
0.30
327
237
0.03
198
0.13
226
0.38
329
0.08
243
0.05
245
0.20
246
0.02
196
0.02
197
0.05
200
0.04
297
0.02
2.76
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3076. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
खसरा
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में )
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
नरवर
0.22
543
शिवपुरी
कुबरी
552
0.09
(ग्वालिया)
555
उकायला उच्च स्तरीय नहर की डी-5 मायनर एवं सब- मायनरों का निर्माण कार्य.
0.16
563
0.25
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , नरवर जिला शिवपुरी .
580/1
580/2
0.24
5803/3
582
0.01
583
0.14 503 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
नरवर
0.02
666/1
शिवपुरी
0.02
671
कुबरी (ग्वालिया)
0.03
674
0.03
692
0.02
693
0.06
691
0.01
688
0.08
690
0.01
694
697
0.11
698
0.11
1551
0.07
1458
0.16
0.02
779
781
0.08
1454
0.02
782
0.02
1453
0.02
0.05
1449
1448
0.14
806
0.04
807
0.07
808
0.03
0.06
814
813
0.10
812
0.02
0.09
819
820
0.04
0.01
851
849
0.04
860
0.06
861
0.04
0.02
846
847
0.02
0.01
522
521
0.07
527
0.01
474
0.04
475
0.09
476
0.08
477
0.02
478
0.09
479
0.03 +
0.14 =
0.17 504
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(4)
(5)
(6) (1)
(3)
नरवर
462
0.03
शिवपुरी
कुबरी
463
0.03
(ग्वालिया)
464
0.05
470
0.03
471
0.18 +
0.05 =
0.23
472
0.21
422
0.13
374
0.03
0.08
373
372
0.22
371
0.06
366
0.27
352
0.09
314
0.10
0.08
316
317
0.09
319
0.01
320
0.10
321
0.05
327
0.02
329
0.04
0.12
328
0.06
160
0.07
161
0.06
65/1 , 65/2
53
0.04
66
0.05
70
0.01
72
0.14
80
0.02
0.07
105/1
0.02
82
84
0.08
0.06
86
0.08
91
0.03
92
94
0.03
93/1
0.05
93/2
93/3
0.02
95/1 , 95/2
1056
0.02
1052
0.06 505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (3)
(5)
(1)
(4)
(2)
1053
नरवर
0.04
शिवपुरी
कुबरी
0.06
1051
(ग्वालिया)
1066
0.03
1067
0.05
0.05
1088
1069
0.03
0.02
1081
1079
0.03
0.06
1077
1116
0.02
0.04
1118
1120
0.07
1132
0.12
1135
0.04
1136
0.04
1109
0.09
485
0.09
484
0.02
486/1
0.10
486/2
0.11
491
0.01
492
508
0.02
0.03
511
0.04
512
510
0.02
509
0.03
0.03
603
605/1
605/2
0.06
605/3
0.02
604
609/1
0.11
609/2
607
0.09
0.10
608
0.07
597
0.04
596
0.03
630
0.06
631/1
631/2
0.04
0.08
628
0.08
627
0.08
632 506
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(4) (2)
(3)
(1)
457/6
0.11 शिवपुरी नरवर कुबरी
456
0.05
(ग्वालिया)
423
0.10
424
0.18
0.05
419
0.07
418
417
0.02
413
0.01
9.19
कुल रकबा .
(6)
(5)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-3077.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
खसरा नम्बर
(हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.08 नरवर
336
सीहोर
शिवपुरी
337
0.07
338
0.02
0.11
364
0.08
363
0.02
377
0.02
385
0.11
393
396
0.02
0.03
382
383
0.04
0.07
384
397/1
0.32
399/1
0.08
0.03
399/2
0.07
2746/1
0.07
2746/2
2748
0.02
2747
0.03 धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 4 आर माइनर की 2 आर सब -माइनर के निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर , जिला शिवपुरी.
भाग 1 ]
507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(3)
(1)
(2)
(4) नरवर
2749
0.02
सीहोर
शिवपुरी
2750
0.09
2853
0.09
2861
0.14
2871
0.01
0.12
3138
3139
0.10
3140
0.35
3150
0.28
0.25
3151
3152
016
0.10
3153
3.00
कुल रकबा
(6)
(5)
भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन-3078 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे. में )
(1)
(2)
(3)
(4) नरवर
सीहोर
1299
0.01 शिवपुरी
1300
0.05
1301
0.02
1302
0.08
1321
0.01
1322
0.02
0.03
1323
1324
0.04
0.06
1325
1328
0.05
1329
0.01
0.02
1338
1339
0.01
0.02
1353
1354
0.03 धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर माइनर की 1 आर सब - माइनर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
508
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (1) (2) (3)
(4)
(5)
नरवर
1360
0.02
सीहोर
शिवपुरी
0.04
1361
1363
0.02
1364
0.04
1365
0.02
1366
0.02
0.01
1369
1507/1
0.05
1507/2
0.07
1509
0.04
0.03
1510
1515
0.09
1517
0.03
0.01
1518
1519
0.04
1520
0.02
1521
0.03
1526
0.02
1527
0.01
1528
0.06
1531
0.01
0.02
1533
0.02
1534
0.10
1751
1752
0.13
1754
0.04
1768
0.04
1769
0.11
1771
0.01
1773
0.06
0.05
1774
1777
0.03
1778
0.02
0.02
1779
1780/1
0.01
1780/2
0.02
1781
0.06
1782/1
0.02
1783
0.03
1784
0.08
1836
0.03
1837
0.08
1838
0.05
1848
0.02 भाग 1 ]
509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4) नरवर
0.06
1849
सीहोर
शिवपुरी
1850
0.02
0.02
1851
1855
0.06
1856
0.06
1861
0.04
2.45
कुल रकबा
(6) (5)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 3079.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नम्बर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.40
गागोनी
नरवर
331/3 शिवपुरी
0.33
331/2
476
0.06
515
0.02
0.01
522
521
0.02
0.04
516
0.01
517
519
0.03
520
0.02
457
0.06
0.01
462
461
0.03
0.03
458
459/1
0.10
460
0.10
0.02
403
406
0.02
0.04
459/2
0.03
455/1
500
0.02
502
0.04
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सिंध
सिंध परियोजना की दोआब नहर की गागोनी 8 आर माइनर की 1 एल सब- माइनर का निर्माण कार्य.
परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) नरवर
0.04
503
गागोनी
शिवपुरी
504
0.03
495
0.02
541/1
0.02
541/2
0.02
544/1
0.07
544/2
0.08
544/771/1 0.09
455/771/2 0.12
545
0.08
0.06
430
0.14
646
542
0.04
2.25
कुल रकबा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 3080.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
(हे . में)
(2)
(1)
(6) (3)
(4)
(5)
नरवर
24
0.12
पुल्हा
शिवपुरी
31
0.28
दोआब नहर की उप नहर निर्माण हेतु.
32
0.03
18
0.09
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी .
0.02
16
14
0.12
0.23
13
26
0.04
111
0.10
113/1
0.23
0.08
113/2
कुल रकबा 1.34
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3081.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे. में) (1) (2)
(3)
(4) नरवर
सीहोर
167 शिवपुरी
170
0.03 0.12
0.06
183
184
0.08
186
0.07
0.02
187
168
0.01
181/3
0.01
200
0.03
254
0.09
255
0.20
278
0.18
0.02
302/1
256
0.01
0.07
275
276
0.08
0.08
277
0.06
286
185
0.03
0.02
190/1 , 190/2
188
0.08
0.19
189/1, 189/2
0.02
198
0.02
199
302/2
0.11
284
0.02
1.71
कुल रकबा धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
सिंध परियोजना दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर माइनर की 1 एल सब माइनर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3082.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
खसरा नम्बर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
नरवर
315
0.14
सीहोर
शिवपुरी
465
0.30
466
0.28
467
0.10
2021
0.13
2023
0.17
2533
0.10
2594
0.19
2587
0.06
2534
0.02
0.02
2591
कुल रकबा 1.51 (5)
(6)
सिंध परियोजना दोआब नहर की सीहोर 4 आर माइनर की सब माइनर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3083.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4) नरवर
0.11
सीहोर
1053 शिवपुरी
1057
0.14
0.04
1058
1060
0.09
1061
0.07
1063
0.03
1067
0.02
0.04
1261 (5)
(6)
सिंध परियोजना दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर शाखा टेल माइनर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी .
513 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) नरवर
1265
0.08
सीहोर
शिवपुरी
1263
0.01
0.03
1264
1266
0.05
1292
0.04
1294
0.03
1295
0.03
1296
0.02
1297
0.03
1298
0.05
1339
0.04
0.04
1343
1481
0.05
1344
0.01
1345
0.17
1398
0.02
1400
0.06
1401/1
0.02
1401/2
0.03
0.02
1416
1409
0.04
1399
0.08
0.03
1410/1
0.04
1411
0.03
1412
0.02
1413
1414
0.02
1415
0.03
1483
0.09
1417
0.05
1465
0.03
1466
0.07
1477
0.12
1478
0.11
0.04
1482
1479
0.13
1484
0.04
योग .. 2.34
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन-3084 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(6) (2)
(5)
(1)
(3)
(4)
0.01
नरवर
विची
49
शिवपुरी
0.02
54
97
0.03
0.07
209/1
सिंध परियोजना की दोआब नहर की विची 8 आर माइनर की 2 एल सब माइनर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
209/2
0.03
211/1
0.03
211/2
0.11
0.04
216
351
0.13
217
0.04
0.08
218
219
0.11
220
0.06
224/2
0.10
225
0.01
226
0.05
0.10
306/2
306/5
0.21
0.13
329
330
0.08
0.15
341
0.45
344
348
0.02
349
0.42
कुल रकबा 2.48
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन - 3085.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 515 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
(3)
पनघटा
नरवर
50
0.13
शिवपुरी
69
0.07
70
0.03
सिंध परियोजना दोआब नहर की पनघटा सब माइनर का निर्माण कार्य .
52
0.09
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
54
0.15
0.02
72
62
0.01
0.03
66/1
66/2
0.06
0.03
084
0.08
186
85
0.03
68
0.09
0.02
71
0.02
83
0.04
179
0.10
180
0.01
181
0.34
183
0.04
182
0.03
197
185
0.35
0.35
198/1/1
201/1
0.04
198/2/1
0.03
198/2/2
0.01
0.07
198/3
198/2/4
0.21
223
0.12
235
0.02
200/2
0.03
0.30
229/1
230/1
0.04
0.02
234/2
कुल रकबा 3.01
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
516
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन-3086 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(6) (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
0.06
नरवर
516
मिहावरा
शिवपुरी
95
0.06
532
0.02
सिंध परियोजना दोआब नहर की 9 एल शाखा की मिहावरा 2 एल सब- माइनर का निर्माण कार्य.
0.05
519
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
524
0.03
0.04
509
0.14
508
0.06
89/1
89/2
90
0.02
91
0.12
102
0.04
0.02
103
0.07
106
107
0.07
0.02
109
110
0.07
141
0.18
157
0.11
138
0.07
113
0.04
0.01
114
0.07
115
0.09
136
0.07
130
118
0.13
120
0.03
255
0.02
0.01
425
427
0.01
964
0.05
423
0.07
407
0.01 517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
भाग 1 ]
(2)
(6) (1)
(3)
(5)
(4)
408
0.03
नरवर मिहावरा
शिवपुरी
966
0.02
0.01
971
0.02
974
0.02
983
972
0.02
975
0.02
1282/1
0.06
1282/3
0.05
96
98
0.04
100
0.04
135
0.02
0.03
982
1301
0.08
0.07
1303
1346
0.05
1377
0.13
1376
0.01
1379
0.02
1380
0.14
1385/1
1385/2
0.13
1385/3
1384/1
0.05
1384/2
521
0.02
1421/1
0.02
1422/1
0.01
1423/1
0.01
0.07
1498/1
522
0.03
0.02
1421/2
1422/2
0.01
1423/2
0.03
0.04
119
128
0.19
129
0.21
3.58
कुल रकबा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
518
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
[भाग 1 क्र. क्यू- भू- अर्जन-3087 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(6) (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
0.06
337
नरवर
सीहोर
शिवपुरी
334
0.06
0.05
331
0.08
सिंध परियोजना की दोआब नहर की सीहोर 8 आर माइनर की 4 आर सब -माइनर का निर्माण कार्य.
332
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
165
0.05
166
0.07
0.08
328
0.02
459
0.50
330/1
330/2
0.10
0.11
405/2
405/1/2
0.02
0.04
151
154
0.01
155
0.03
0.26
157
452
0.08
453
0.01
457
0.20
405/1/3
0.02
417
0.07
0.01
418
425
0.10
0.08
426
429
0.11
433
0.04
436/2
0.05
2644/2
0.07
0.08
434
2645
0.02
0.08
2672
0.02
2674
3899
0.04 भाग 1 ]
519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(4)
(3)
(1)
नरवर
सीहोर
3919
0.02
शिवपुरी
3920
0.07
3921/2
0.08
447
0.03
3921/4
0.15
0.13
3922
0.16
3931
0.03
3942
0.15
3943
3946
0.14
0.04
3947
0.13
3951
0.02
3952
3953
0.11
3955
0.15
4.03
कुल रकबा (5)
(6) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3088 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
खसरा नम्बर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(2)
(3)
(1)
(4)
222
0.01
नरवर
हतेड़ा
शिवपुरी
226
0.05
0.07
227
231
0.34
0.10
233
235/1
0.40
240
0.12
245
0.18
1407
0.06
0.08
1409
0.15
1411
0.21
1443
0.05
1442
(6) (5)
सिंध परियोजना के अन्तर्गत दोआब नहर पर 9 एल शाखा की हतेड़ा सब - माइनर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(3)
(1)
(4) नरवर
1446/1 शिवपुरी
हतेड़ा
0.03
1446/2
1446/3
1444/2
0.04
1445
0.11
1446/4 कुल रकबा 2.00 (5)
(6) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3089 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे . में )
(2)
(4) (1)
(3)
0.06 नरवर
गनियार
शिवपुरी
0.07
809/4
1197/3
1196/2
0.08
1196/1
0.05
0.03
1195/1
0.07
770 771 1194 0.20 772 0.06 1195/2 0.03 429/2 0.06 809/3 0.05 446 0.02 776 0.05 0.04 0.11 777 1249 0.04 779 0.08 1252 0.08 67 786 0.03
791/3
0.08
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
सिंध परियोजना की उकायला उच्चस्तरीय नहर के डिस्ट्री- ब्यूशन नेटवर्क में आने वाली डी-5 नहर की मायनर एवं सब-मायनर का निर्माण कार्य .
521 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
787
0.03
नरवर
गनियार
शिवपुरी
788
0.07
789
0.02
791/1
0.11
0.11
791/2
845/1
0.02
845/3
0.08
807
0.05
0.06
844
0.05
847/2
790
0.08
0.09
797
0.13
796
323
0.12
0.02
559
79
0.15
845/2
0.02
847/1
0.12
0.08
855/2
631
0.02
0.15
852/3
1250
0.21
1221
0.19
1251
0.19
1284
0.18
1285
0.16
1294
0.07
1295
0.06
852/2
0.15
466
0.10
453
0.05
0.15
451
855/1
0.08
0.02
697
447
0.01
0.06
429/1
737
0.01
0.06
429/3
428
0.02
0.04
416
0.02
403
22
0.06
427
0.04
0.08
415 522
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(4)
(6) (2)
(3)
(5)
नरवर
गनियार
402
0.01
शिवपुरी
630
0.03
426
0.04
405
0.01
0.04
425
401
0.03
950
0.06
0.15
852/1
404
0.01
406
0.02
0.02
1019
0.02
1016
1021
0.06
1020
0.02
1014
0.03
1017
0.03
852/4
0.15
0.02
1024
1015
0.05
991
0.02
0.03
990
0.02
989
854
0.10
0.05
988
984
0.02
983
0.03
0.06
982
0.06
968
967
0.06
966
0.06
229
0.02
230
0.04
81
0.08
231
0.02
0.02
301
645
0.08
0.06
648
651
0.06
312
0.02
0.04
313
314
0.04
315
0.02
316
0.02
302
0.02 523 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
303
0.02
नरवर गनियार
शिवपुरी
317
0.04
0.06
318
0.03
322
321
0.02
562
0.04
208
0.04
0.02
310
0.04
563
0.04
564
0.03
560
565
0.02
582
0.04
586
0.05
0.02
691
0.12
647
0.05
696
0.05
692
0.08
612
614
0.01
620
0.02
622
0.03
633
0.01
632
0.05
0.03
635
0.05
634
0.02
650
649
0.01
0.02
690
0.03
689
0.02
693
701
0.04
702
0.04
706
0.03
713
0.03
707
0.04
716
0.03
717
0.03
722
0.07
1197/4
0.06
1197/5
0.06
738
0.06
848/1
0.12
848/2 524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(3)
(5)
(6) (1)
(4)
320
नरवर
गनियार
0.05
शिवपुरी
311
0.02
92/1
92/2
0.20
92/3
68/1
0.15
68/2
68/3/1
0.40
68/3/2
68/3/3
23/1
0.15
23/2
745/1
0.06
745/2
744
0.16
82
0.11
90
0.04
91
0.13
80
0.15
0.10
21
20
0.02
19
0.04
18
0.06
0.05
9
0.03
10
0.07
467
0.03
454
0.04
410
330
0.06
1170/1
0.33
1170/2
1197/1
0.10
407
0.08
468
0.09
450
0.04
722
0.09
11.30
कुल रकबा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 3090.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
(3)
(4)
51 नरवर नरौआ
0.13
शिवपुरी
52
0.06
66/2
0.04
67/1
0.11
67/4
0.02
68
0.11
77
0.23
368
0.03
369/2
0.01
371/2
0.08
372/1
0.03
0.02
372/3
373
0.21
0.03
385
386
0.04
0.11
387
388
0.23
416
0.06
0.08
418
0.1
424
426
0.11
433
0.12
548
0.19
549
0.06
550
0.04
0.01
551
554
0.10
555
0.02
557
0.07
558
0.06
562
0.17
563
0.05
564
0.12
अधिकारी
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
सिंध परियोजना की उकायला उच्चस्तरीय नहर के डिस्ट्री- ब्यूशन नेटवर्क में आने वाली डी-5 नहर की मायनर एवं सब-मायनर का निर्माण कार्य.
526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
[भाग 1
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
नरवर
नरौआ
565
0.08
शिवपुरी
568
0.07
0.09
569
570
0.09
571
0.11
0.35
572
573
0.04
574
0.08
0.05
575
576
0.07
0.04
577
578
0.07
580
0.18
581
0.10
582/6
0.15
0.01
583
603
0.03
608
0.13
609
0.08
613
0.08
614
0.03
623
0.14
0.03
637
644
0.02
646
0.06
647
0.11
650/1
0.08
0.11
650/2
650/3
0.08
651
0.01
0.15
701
702
0.09
703
0.08
704
0.12
705
0.05
706
0.06
707
0.03
719
0.28
723/5
0.05
723/6
0.06
723/7
0.02
0.04
723/8
902
0.21
0.11
904 भाग 1 ]
527
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(3)
(4) (1)
नरौआ
नरवर
0.05
949 शिवपुरी
0.15
951
952
0.18
954
0.10
956
0.06
957
0.10
0.13
970
972
0.14
986
0.16
994/1
0.05
995
0.11
0.07
996
997/1
0.03
0.04
997/2
1000
0.12
1001
0.01
8.27
कुल रकबा (5)
(6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 3091.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
0.03 करैरा
11
सिलानगर
शिवपुरी
13
0.06
15
0.03
0.02
16
0.23
17
0.16
18
19
0.03
0.02
33
36/1
0.42
36/2
37
0.20
57
0.17 धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु.
528
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (1)
(3)
(2)
(5)
(4)
करैरा सिलानगर
59/1
0.03
शिवपुरी
59/2
0.23
60
143
0.06
140
0.46
69/1
0.28
69/2
69/3
70
0.34
73/1
0.43
73/2
92
0.01
94/1
0.69
94/2
0.34
98
101
0.23
102
0.16
103
0.11
139/1
139/2/1
1.14
139/2/2
139/2/3
141
0.45
0.77
142
0.27
144
145/1
0.03
0.10
145/2
0.41
145/3
146/2
0.11
147
0.07
1515
0.26
0.31
1516
1517
0.23
1519मिन
1519 मिन
1.62
1519 मिन
1519 मिन
1524
0.35
1525
0.50
0.10
1686
0.58
1687
1688
0.19 529 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
(5)
(6) (3)
(4)
करैरा
1689
0.28
सिलानगर
शिवपुरी
0.01
1849
1850
0.15
1853
0.30
1863
0.05
1864
0.56
1865
0.51
1866
0.04
1867
0.29
1868/1
1868/2
0.79
1868/3
1868/4
1870
0.06
1871
0.39
1872
0.02
1873
0.17
0.40
1874
0.42
1878
1879
0.32
1883
0.44
1884/1
0.42
1884/2
1884/3
1884/4
1898/1
1898/2
0.25
1898/3
1898/4
1899/1
0.13
1899/2
1899/3
1899/4
1912
0.02
0.03
1914
18.28
कुल रकबा .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन-3092. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
0.04
नरवर
सोन्हर
2696
शिवपुरी
2715
0.18
1238
0.03
सिंध परियोजना की उकायला उच्च स्तरीय नहर की डी-5 शाखा नहर का निर्माण कार्य .
2713
0.19
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी .
2704/5
0.45
2704/6
2704/3 2704/4 2704/7
2702
0.11
2132
0.18
2133
0.02
2134
0.10
0.03
2131
2130
0.32
2139
0.10
2162
0.04
0.11
2140
2143
0.14
0.16
2107
2064
0.06
2059
0.03
0.29
1044
0.17
2061
2062
0.02
0.05
2015
2014
0.02
2060
0.04
2056
0.05
0.08
2055
2017
0.02
2018
0.05
0.05
2019 531 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
नरवर
सोन्हर
1997
0.04
शिवपुरी
2020
0.10
2024
0.08
1274
0.10
0.04
1262
1231
0.04
1232
0.06
1256
0.01
0.17
1204
1203
0.06
1233
0.05
1234
0.06
1235
0.05
1236
0.05
1239
0.04
1217
0.01
0.07
1216
1208
0.05
1178
0.02
1176
0.05
1177
0.10
1173
0.06
1172
0.02
1171
0.06
0.01
958
1170
0.04
1169
0.16
0.17
1168
1167
0.05
1075
0.05
1057
0.13
1056
0.24
1058
0.06
0.06
1059
1055
0.01
1054
0.05
1053
0.02
1049
0.02
1048
0.08
1048/1
0.02
1047
0.25
1037
0.02
1026
0.01
0.15
1025 532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
1024
0.09
नरवर
सोन्हर
शिवपुरी
0.31
1023
0.02
1008
1007
0.09
0.18
997
0.15
999
995
0.05
1013
0.15
7.16
कुल रकबा
(6) (5)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3093 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला
ग्राम
तहसील
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(3)
(4) (1)
2637
0.28
नरवर
सोन्हर
शिवपुरी
2638
0.35
2636
0.10
2633
0.07
0.20
2630
2631
0.05
2628
0.39
2629
0.03
2618
0.03
2613
0.11
0.08
2601
0.44
2600
0.12
2599
0.04
2594
2593
0.04
2592
0.02
2581
0.28
0.07
2591
0.08
2580
0.06
2579 धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
उकायला उच्च स्तरीय नहर
की डी-5 शाखा नहर का मायनर , एम-8 मायनर एवं सब मायनरों का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
533 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(6) (2) (3)
(4)
(5)
0.25
नरवर
2578
सोन्हर
शिवपुरी
2575
0.15
2574
0.06
2572
0.29
0.16
2590
2585
0.13
2582
0.02
2563
0.34
2543
0.06
2542
0.08
0.08
2538
2532
0.08
2472
0.04
0.04
2471
2468
0.20
2467
0.06
2466
0.10
2465
0.02
2460
0.05
2459
0.06
0.06
2457
0.03
2458
2519
0.02
0.12
2518
2513
0.02
2509
0.05
2505
0.05
2502
0.03
2501
0.03
2573
0.02
2403
0.03
2402
0.02
0.08
2401/11
2401/2
0.07
2391
2400
0.08
0.04
2399
0.04
2395
0.18
2394/1
2392
0.04
2385
0.13
2382
0.19
2381
0.04
2380
0.13 534
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) नरवर
2320/1
सोन्हर
शिवपुरी
2320/2
2320/3
0.19
2320/4
2320/5
2319 मिन
2319 मिन
0.09
2319 मिन
2248
0.02
2249
0.03
2247
0.03
2246
0.03
0.07
2245
0.02
2244
2240
0.09
2239
0.02
0.21
980
0.13
981
954
0.11
0.02
953
821
0.04
818
0.11
817
0.03
816
0.04
0.02
814
813
0.03
812
0.14
810
0.01
574
0.06
571
0.16
0.01
570
567
0.13
545
0.02
371
0.14
897
0.06
0.05
894
893
0.10 535 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(4)
(5)
(6) (2) (3)
नरवर
710
0.05
सोन्हर
शिवपुरी
711
0.04
712
0.13
635
0.08
634
0.09
633
0.02
0.14
629
627
0.14
0.08
617
0.08
605
1000
0.02
0.10
1012
616
0.16
527
0.08
507
0.05
526
0.10
525
0.21
506
0.19
475
0.41
467
0.06
466
0.08
359
0.15
0.10
358
356
0.02
355
0.02
375
0.12
0.08
281
0.16
260
0.08
257
256/1
0.09
255
0.04
0.07
264
252
0.02
250
0.04
0.14
249 536
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(6) (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
0.04
नरवर
246
सोन्हर
शिवपुरी
0.01
245
0.08
243
0.15
242
241
0.07
240
0.02
236
0.08
235
0.09
0.18
474
723
0.16
13.14
कुल रकबा .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 11 फरवरी 2011
प्र. क्र. 2-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0.130
गौरिहार
छतरपुर
खड्डी
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.
चन्दला, सरबई, मटोंध मार्ग पर केल पुल पहुंच मार्ग कि.मी. 31/4 ( पूरक प्रकरण) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- चन्दला, सरबई, मटोंध मार्ग पर केल पुल पहुंच मार्ग कि.मी. 31/4 पर (पूरक प्रकरण) .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण तहसील कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 27 जनवरी 2011
प्र.क्र. 3 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - हरसूद,
(ग) ग्राम- बोरी बांदरी , प. ह. नं . 46
( घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) -10.26 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
242में से
0.84
उस स्थित परिसंपत्ति
" 243में से
0.86
"
2.25
244 में से
" 245
0.91
"
4.50
247 में से
" 249में से
योग ..
0.90 10.26
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफआरएल में डूब में आने से अर्जन किये जाने के कारण.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
खण्डवा, दिनांक 28 जनवरी 2011
प्र. क्र. 1 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक - एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील - हरसूद
(ग ) ग्राम हरीपुरा , प. ह. नं. 1
भूमि ) - 3.43 हेक्टेयर.
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (वर्ग मीटर में)
(2)
(1)
10/6
47.53
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत बीडब्ल्यूएल में डूब में आने से अर्जन किये जाने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन . एच. डी. सी. , खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 3 - अ-82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक - एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग) ग्राम- बरमलाय , प. ह. नं. 1
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 4.21 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में) 123 में से
नम्बर (1) 125में से
(2) 0.33 उस स्थित परिसंपत्ति 0.14 _ "_ 538
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(1)
126 में से
0.12
उस स्थित परिसंपत्ति
"
0.27
139/6 में से
147/1 में से
1.09
" 147/2 में से
0.32
" 150 में से
0.76
" 153में से
0.78
"
0.23
168 में से
" 172में से
0.05
" 174/1 में से
0.12
4.21
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफआरएल में डूब में आने से अर्जन किये जाने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन . एच . डी. सी. , खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है .
खण्डवा , दिनांक 29 जनवरी 2011
प्र. क्र. 2 - अ- 82-09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- हरसूद
(ग ) ग्राम- हरीपुरा , प. ह. नं. 1
(घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 3.43 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में (2)
खसरा नम्बर (1)
4 में से
0.05 उस स्थित परिसंपत्ति
" 5 में से
0.10
0.21
10/2में से
" 10/6 में से
0.55
"
0.30
11 में से
" 16
1.16
" 18/2में से
0.64
21/1 में से
0.42 3.43
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत एफआरएल में डूब में आने से अर्जन किये जाने के कारण .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर खण्डवा, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक -13 , खण्डवा एवं भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , खण्डवा क्रमांक -1 के कार्यालय में किया जा सकता है. खण्डवा, दिनांक 3 फरवरी 2011
प्र. क्र. 1 - अ - 82-09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक - एक सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम - एखण्ड
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल- शास. खसरा
नंबर 238 पर स्थित मकान कच्चा-01 .
रिमार्क (3)
अर्जनीय परिसंपत्ति (2)
सर्वे नम्बर (1)
मकान
238
कच्चा-01
(शासकीय)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित एफआरएल से बीडब्ल्यूएल के मध्य डूब प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( 1 ) कार्यालय कलेक्टर, खण्डवा, ( 2) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-32 , बड़वाह, ( 3 ) कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन. एच. डी. सी. , औंकारेश्वर क्रमांक-1 में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
539
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 5 फरवरी 2011
प्र. क्र. 5 - अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि पिपलियागोली जलाशय की नहर निर्माण हेतु जल संसाधन रायसेन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील-गौहरगंज
(ग) ग्राम- पिपलियागोली
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.46 एकड़.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (एकड़ में )
अर्जित रकबा एकड़ (एकड़ में) (1)
(2)
(3) 125/2
3.39
0.14 127/1
2.00
0.19 103/2
0.70
0.12 103/1
2.34
0.25 104
4.76
0.48 105
2.79
0.29 106
5.65
0.03 60
2.34
0.51 53
1.83
0.35 55
2.10
0.10 7/9
5.00
0.88 7/10
6.92
0.88 5/1
7.20
0.52 5/2
2.00
0.15 3/1
10.00
0.73 3/2
5.00
0.30 3/3
2.65
0.14 2
43.37
2.40
110.04
8.46 कुल योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-पिपलियागोली जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि काविवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रायसेन, दिनांक 14 फरवरी 2011
प्र. क्र. 9 - अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि तालाब निर्माण हेतु जल संसाधन रायसेन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- गौहरगंज
(ग ) ग्राम- अमोदा एवं बीलखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.51 एकड़.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (एकड़ में)
अर्जित रकबा (एकड़ में)
(3) (1)
(2) ग्राम-अमोदा
3.83
0.82 230/2
230/1/2
2.33
0.27 238/1/2
0.25
2.19
ग्राम-बीलखेड़ी
238/2
13.11
0.95 237/1
10.33
1.08
10.34
237/2
0.12 234
11.66
0.50 235
8.15
0.41 233
11.65
0.02 229/1
0.21
2.48
2.47
0.26 229/2
230
9.01
0.30
8.80
224
0.55 210
0.27
4.97
8.60
0.11 212
211
0.76
6.05
206/2
2.18
0.28 540
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3) 206/3
0.20
2.19
ग्राम-अमोदा
338/2
2.68
0.17 339/1/1
0.20
1.88
339/1/2
2.12
0.20 339/2
1.90
0.10 339/3
1.00
0.02 340
1.00
0.10 341
1.00
0.22 345/1
1.24
0.06 348/1/2
1.25
0.04 248/2
1.59
0.04
133.81
8.51 कुल योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-अमोदा जलाशय की नहर एवं वेस्टवियर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि काविवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन-3071 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ ग्राम- जयनगर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 12.25 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
517
0.21
0.04
518
0.36
521
0.25
522
523
0.11
0.07
555/1
555/2/1
0.24
555/2/2
0.17
0.27
555/2/3
555/2/4
0.03
0.35
0.25
556
0.01
557
577
0.10
0.31
551
0.02
578
580
0.13
0.06
582
0.04
603
0.50
614
615
0.09
0.02
618
0.04
619
636
0.18
0.26
637
639
0.06
640
0.04
0.36
641
643
0.31
0.07
644
645
0.23
0.40
646/2/11
0.10
646/2/12
646/2/19
0.04
0.25
646/2/20
646/2/21
0.24
646/2/22
0.39
646/2/23
0.34 भाग 1 ]
541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(2)
(1)
646/2/24
0.16
646/2/25
0.26
646/2/26
0.47
654
0.15
655
0.73
657
0.80
0.47
659
660/1
0.12
660/2
0.04
695/1
0.80
695/2
0.26
696
0.28
697
0.31
0.01
698
701
0.02
515
0.05
524
0.06
525
0.02
12.25
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के बरूआ पिक अप वियर पर 1 मी. ऊँचाई के आटोमेटिक (गोड़बोले टाईप ) गेट लगाने से प्रभावित डूब क्षेत्र बाबत् निर्माण कार्य.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-3072.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम- सिलानगर
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 2.16 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
146/4
0.12
0.07
147
148
1.24
149/1
0.73
योग : 2.16
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के बरूआ पिक अप वियर पर 1 मी . ऊँचाई के आटोमेटिक (गोड़बोले टाईप ) गेट लगाने से प्रभावित डूब क्षेत्र बाबत् निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3073.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क) जिला-शिवपुरी
(ख) तहसील-करैरा
(ग) नगर/ग्राम- धवारा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 6.97 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
5
0.52
0.85
9
10
0.77
12
0.54
13
0.06
23
0.02 542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
24
0.40
25
0.36
174
0.50
175
0.32
176
0.08
179
0.04
180/1
0.25
180/2
0.58
182/1
0.38
182/2
0.35
183
0.01
190
0.06
0.03
191
192
0.21
193
0.52
194
0.12
योग : 6.97
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3074.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ ग्राम- दिदावली
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -5.85 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1
0.20
(2)
(1)
2
0.87
3
0.26
4/2/4
0.68
157
0.04
0.22
158
0.35
159
0.17
161
0.22
161/1146
0.26
162/1
162/2
0.13
164
0.18
1.04
165
0.20
166
167
0.09
168
0.01
170
0.03
174/2
0.90
5.85
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के बरूआ पिक अप वियर पर 1 मी . ऊंचाई के आटोमैटिक (गोड़वोले टाईप ) गेट लगाने से प्रभावित डूब क्षेत्र बावत् निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. 9 - अ- 82-09-10 ( भू.अ.अ. ) 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
543
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला-जबलपुर
(ख) तहसील-कुण्डम
(ग) नगर/ग्राम- पिपरिया, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.29 हे.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
745
0.06
746
0.36
747
0.08
748
0.54
0.20
749
750
0.02
754
0.14
755
0.72
756
0.25
757
0.33
0.80
758
759
0.19
0.13
760
762
0.75
763
0.09
764
0.07
0.85
804
805
0.07
807
0.54
808
1.10
1.54
810
812
0.20
0.80
813
817
0.08
820
0.15
822
0.15
829
योग :
0.08 10.29
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 10- अ-82-09-10 ( भू.अ.अ. ) 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला - जबलपुर
(ख) तहसील-कुण्डम
(ग ) नगर/ग्राम- डुगरगवां, प.ह.नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.52 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
121
0.12
0.22
122
0.11
123
0.07
124
125
0.13
0.06
126
127
0.16
130
0.17
1.77
132
0.11
133
136
0.13
0.4
137
0.25
138
139
0.08
0.39
140
141
0.38
0.30
142
0.51
143
0.77
144
145
0.61
2.37
146
0.43
147 544
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2) 148
1.02 149
0.53
0.14 150
151
0.70 152
0.07 153
0.40 154
0.19 155
1.06 156
0.53 157
0.10 176
0.17 177
0.16 178
1.00 180/1
0.45 180/2
0.45 180/3
0.45 180/5
0.45 180/6
0.85 181/1
0.37 181/2
0.37 182/1
0.25 182/2
0.25 183/3
0.24 182/4
0.24 182/5
0.24 182/6
0.24 183
0.10 184/1
0.64 184/2
0.63 185
2.40 186
1.69 187
0.33 188
0.12 189
0.61
0.09 190
0.03 191
192
0.03 193
0.12 194
0.07 195
1.46 196
0.41 197
0.31
(2)
(1)
0.04
198
0.02
199
200
0.02
201
0.08
0.02
202
203
0.01
207/1
0.01
207/2
0.01
208
0.04
0.01
209
0.14
210
0.06
211
212
0.05
0.11
213
0.08
216
0.15
234
0.13
236
0.04
237
30.52
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डुगरगवां जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. 102 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( नहर एलाइनमेंट में आंशिक संशोधन कार्य हेतु पूरक
प्रकाशन )
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- बारीखुर्द
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -0.847 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
रिमार्क
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 260
0.292 पूर्व में मूल प्रकाशन के द्वारा अर्जित रकबा 0.393 हे. के अतिरिक्त रकबा.
0.062
256 (मेड़)
220
0.429
221
0.064
0.847
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का संशोधित नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी.बी. श्रीवास्तव , प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 8 फरवरी 2011
क्र. क- 1186 - भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 01- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेख सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बण्डा
(ग) नगर/ ग्राम- धबौली
(घ) क्षेत्रफल-21.15 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
932
3.12
0.32
930
0.40
931
933
1.16
1.55
934/1
936
0.40
956
0.70
959
0.80
0.47
937
939
0.46
958
0.09
960
0.68
945
1.44
950
0.89
951
0.50
1.43
952
953
0.75
954/1
0.62
0.62
954/2
964
0.60
976
0.80
1.00
977
0.60
934/2
934/3
0.80
957
0.95
योग : 21.15 546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- धबोली जलाशय के डूब क्षेत्र बांध स्थल एवं स्पिल चेनल के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. क- 1187- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. 03- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेख सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बण्डा
(ग ) नगर/ग्राम-ढाड़
(घ ) क्षेत्रफल-2.50 हेक्टर.
सर्वे नंबर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
149
0.16
150
0.22
151
0.07
152
0.04
154
0.10
153
0.04
157
0.31
158
0.10
161
0.05
159
0.12
160
0.09
176
0.09
177/1
0.14
177/2
0.07
178/1
0.25
178/2
[भाग 1
(2)
(1)
0.03
180
181
0.09
0.01
182
0.12
183
0.14
174
0.26
179
2.50
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बम्होरी जगदीश जलाशय में नहर के निर्माण में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम ढाड़.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 8 फरवरी 2011
प्र. क्र. 3- अ-82 - वर्ष 2009-10-1055.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- बैतूल
(ख) तहसील - भैंसदेही
(ग ) नगर/ ग्राम- टेमुरनी, प. ह. नं. 59 भाग 1 ]
547
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.966 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) 199/1
0.169 199/2
0.101 199/3
0.137 208
0.646 209
0.001 79
0.036 107
0.024 78
0.278 67
0.032 66
0.153 65
0.153 60
0.355 70
0.121 59/1
0.218 59/5
0.169 59/6
0.165 59/9
0.113 165/1
0.143 164/1
0.322 162/1
0.282 162/2
0.169 158
0.181 157
0.060 149/1
0.060 149/2
0.028 149/3
0.064 148
0.129 147/2
0.088 145/2
0.088 144
0.056 145/1
0.092 143
0.016 126
0.185 113
0.601 108/3
0.234 106
0.032 93
0.274 104
0.278 103
0.072 102
0.177 99
0.347 100
0.117
योग : 6.966 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पचधार जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. 2 , बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 7 - अ- 82- वर्ष 2010-11-1054.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- भैंसदेही
(ग ) नगर/ग्राम- धनगांव ( वीरान ) , प. ह . नं. 32 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.758 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.072
50/3
50/1
0.763
65
0.470
66/1
0.088
69
0.250
50/2
0.115
योग : 1.758
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.- धनगांव जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. 2 , बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
548
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 9 फरवरी 2011
प्र. क्र. 4 - अ-82- वर्ष 2009-10- कले . 37.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील - राधौगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रामनगर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.809 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
420 मिन -1 में से
0.230
421/1/ख में से
0.209
422में से
0.094
423 में से
0.073
425में से
0.147
449में से
0.084
450में से
0.042
557/1 में से
0.105
557/2 में से
0.104
557/3/1 में से
0.105
580में से
0.146
561/1 में से
0.052
561/2 में से
0.052
578 में से
0.157
580 में से
0.021
581/1 में से
0.188
योग : 1.809
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामनगर- सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व , राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 5 - अ- 82- वर्ष 2009-10- कले. 38.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- राधौगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सावतखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.457 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
21
0.157
23/1
0.052
0.042
27/1
28/1
0.031
28/5
0.251
0.105
29
0.575
86/1
86/4
0.209
221/1
0.418
221/मिन-2
0.167
0.157
0.063
223
227
0.063
0.167
228
योग : 2.457
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामनगर- सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
प्र. क्र. 6- अ-82 - वर्ष 2009-10- कले. 39.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- राधौगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- राजपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.733 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
31
0.167
32/1/मिन-1
0.011
32/1/मिन-3
0.094
0.073
33/1/मिन-1
33/1/मिन-2
0.209
33/2
0.178
0.084
35
0.105
37
0.010
38
0.251
40/8
0.147
45/2
0.084
48/1
0.147
48/2
0.157
96/2
0.032
97/3
0.052
99
0.105
100/1
0.042
101/2/2
0.031
101//2/3
0.031
105/2/1/1
0.052
105/2/1/2
0.052
107/1
0.094
107/2
0.230
108
0.031
109/1
0.042
109/2
0.031
110/1
0.136
(2)
(1)
0.042
110/2
112
0.063
115
0.073
117
0.042
0.147
119
129/2
0.010
129/3/1
0.010
129/3/2
0.010
130
0.115
132/1
0.366
0.177
132/2
3.733
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामनगर- सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 7- अ- 82 - वर्ष 2009-10- कले.-40.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- राधौगढ़
(ग) नगर/ग्राम- पीलाघाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
2/2
0.251
0.271
4/1
4/2
0.188
13
0.157
14
0.052 550
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
(1)
(2)
0.261
18/2/1
18/4
0.209
23
0.136
24/1
39
0.314 0.042 1.881
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रामनगर - सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8- अ- 82 - वर्ष 2009-10- कले. 41.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील - राधौगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम-रामपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.481 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.063 0.261
34/2/1 34/2/3
0.115
32 161 163
0.042 योग : 0.481
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रामनगर - सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2009-10- कले. 42.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- राधौगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- हरीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.961 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2
0.157
3
0.094
0.125
24
0.167
25
0.292
27 मिन-1
0.042
27 मिन-3
0.042
27 मिन-4
0.042
28
योग : 0.961
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रामनगर- सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10 -अ- 82- वर्ष 2009-10- कले.- 43.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
भाग 1 ]
6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- राधौगढ़
(ग) नगर/ग्राम- सागर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.106 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
67
0.189
91
0.042
0.014
94/1
94/2
0.014
0.014
94/3
107/1 मिन
0.177
108/1 मिन
0.125
0.021
114/1
0.052
119/1
0.030
119/2
119/3/2
0.030
121/1/ मिन
0.021
121/1/ मिन
0.010
121/1/ मिन
0.010
121/2/1
0.021
121/2/2
0.020
121/3
0.073
123 मिन 1
0.135
124मिन
0.157
125
0.042
147
0.052
148
0.042
0.053
149/3
150
0.053
151/1
0.031
151/2
0.031
151/3
0.031
163/2
0.031
(2)
(1)
0.062
164/1
164/2
0.052
0.272
165
167
0.199
योग : 2.106
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रामनगर- सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ- 82 - वर्ष 2009-10- कले.- 44.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- गुना
(ख ) तहसील - मकसूदनगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- गुंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.836 हेक्टेयर.
खसरा सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.836
123 में से
योग : 0.836
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नसीरपुर- गुंजारी मार्ग निर्माण योजना.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
552
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 10 फरवरी 2011
प्र. क्र. 10 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग ) नगर/ग्राम- गूंगरा कला एवं खड़ेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.88 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
ग्राम-गुंगरा कला
550/2
0.08
932
0.16
933
0.29
0.10
934
935
0.00
936
0.06
937
0.06
0.00
938/1
938/2
0.14
968
0.12
972
0.05
973
0.07
974
0.07
975
0.05
976
0.04
0.08
977
978
0.00
979
0.15
980
0.06
0.23
983
984
0.10
985
0.10
(1)
(2)
0.24
986
0.01
841
0.02
842
0.00
843/1
0.00
843/2
861
0.14
862
0.13
0.24
864
0.24
1095
0.12
1099
0.13
1103
0.09
1108
1111
0.09
0.08
1112
0.08
1113
3.62
गूगरा कला भूमि योग :
ग्राम-खड़ेरी
326
0.10
327
0.04
328
0.12
ग्राम खड़ेरी कुल भूमि : 0.26
महायोग : 3.88
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- गूगराकला जलाशय के अन्तर्गत नहर कार्य में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है (5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
553
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. 703 - भू-अर्जन-11-नस्ती क्र. 168-2010- एलए.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 744-05 -कोर्ट -10, इन्दौर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम का नाम- कटार
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.29 हेक्टर
विवरण खसरा नंबर
डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3) 3
040
4
0.80
0.09
5
नीम-1
1.29
योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खण्डवा, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3 कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म. प्र . रा. वि. मं. मण्डलेश्वर, 4 - महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 704- भू-अर्जन-11- नस्ती क्र. 169-2010- एलए. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 705-05-कोर्ट-10 , इन्दौर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम का नाम-मोरटक्का
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.21 हेक्टर
विवरण डूब का रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
12/1
0.45 नर्मदा नदी से सिंचाई 12/2
0.10 नीम-2
17/1
0.01
0.01
17/2
नीम-2 , रिझोड़ा-2, मोटर घर-1
0.01
17/3
गुलर -2, नीम-2
17/4
0.01
54
0.05 गुलर-2 , नीम-2
0.17 नर्मदा से पिवत
696
0.05 नर्मदा से पिवत
697
0.28
698/1
नर्मदा से पिवत, नगर
पालिका सनावद पेयजल पाईप लाईन.
698/2
0.14 नर्मदा नदी से सिंचाई
0.14
699
नर्मदा नदी से सिंचाई 700
1.10 नर्मदा से पिवत
701
0.20 नर्मदा से पिवत
नर्मदा से पिवत
702 0.49 योग : 3.21
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर , जिला खण्डवा, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3 कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म . प्र. रा . वि. मं. मण्डलेश्वर, 4 - महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. 156-गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को कॉन्फ्रेंस हॉल , जिला न्यायालय, भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges regarding under Protection of Women from Domestic Violence Act and Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000" , जो दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल, जिला न्यायालय, भोपाल में दिनांक 19 फरवरी 2011 को प्रात :काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल , जिला न्यायालय , भोपाल में दिनांक 19 फरवरी 2011 को प्रात:काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Protection of Women from Domestic Violence तथा Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 एवं Cr.P.C. की प्रति साथ लावें.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा .
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय , बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. 183 - गोपनीय- 2011 - दो- 3-1-2011 ( भाग - बी) . न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Refresher Course Training for Civil Judges " ( 2007 Batch ) (Third Batch ) , जो दिनांक 21 से 26 फरवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1 . अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण में अपने साथ निम्न में से प्रत्येक की एक- एक प्रति अवश्य साथ लावें :- 4.
(i) Judgment in Civil case (contested) and (ii) Judgment in Criminal case ( contested) ( iii) Issues framed by themselves
(iv) Charge framed by themselves
(v) Accused Statement prepared by themselves .
भाग 1 ]
555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषय पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
6. टी.ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात :कल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर , दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. ई-670-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 फरवरी 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 फरवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. ई-672-दो- 2-34-2006 .- श्री एन . के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 5 से 17 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. पोरवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. ई-674-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 30 दिसम्बर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
556
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 फरवरी 2011
जबलपुर , दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. ई- 725 -दो- 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 1 जनवरी 2011 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. B - 608- तीन-10-42-75 ( शिवपुरी- पोहरी ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी - 1655- तीन - 10-42-75 (शिवपुरी - पोहरी ) , दिनांक 11 मई 2010 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शिवपुरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय पोहरी से है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
No. B - 608 - III - 10-42-75 ( Shivpuri - Pohri ) . High Court Notification No. C- 1655 - III- 10-42-75 ( Shivpuri - Pohri ) , dated 11th May 2010 , so far as it relates to holding Link Court of Additional Judge to Civil Judge , Class - I , Shivpuri to Pohri is hereby stands cancelled .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार .
[ भाग 1 जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. B - 505- तीन-6-4-81- भाग- चार. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36, सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर, एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्रमांक डी/3700/तीन- 6-4-81 भाग- चार, दिनांक 20 अक्टूबर 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री आर. एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सतना को भी विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 28/10, शासन विरुद्ध लाला उर्फ चंदहिया व अन्य जो श्री रवीन्द्र सिंह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) एवं विशेष न्यायाधीश मध्यप्रदेश डकैती और व्यवहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 के न्यायालय में लंबित है , के निराकरण किये जाने हेतु विशेषतः सशक्त करता है.
No. B - 505 - III - 6-4-81 - Pt - IV. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby amends its Notification No. D - 3700 - III - 6-4-81 pt - IV , dated 20th October 2009 , to the extent that Shri R. N. Choudhary , Special Judge , SC / ST ( Prevention of Atrocities) Act Satna is also empowered as Special Judge to try the Special Case No. 28/10 State Vs. Lala @ Chandhia & others pending in the court of Shri Ravindra Singh , Vth ASJ ( FTC ) Satna & Special Judge of Madhya Pradesh Dacaity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981
अभय कुमार , रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011
क्र. 213 - गोपनीय- 2011- दो - 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्टस को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी कहां को
क्रमांक
कहां से
नाम
(1)
(2)
(3)
(4)
रहली 1
श्री सिकन्दर सिंह परमार सागर
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी सत्र खण्ड का नाम
(6)
(5)
सागर
सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , सागर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , स्थान रहली, जिला सागर की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
557 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2011
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
Jabalpur , the 3rd February 2011
F. No. 71 - B -LA- SLSA- 2011 . In exercise of the powers conferred under Section 22 - B of the Legal Services Authorities Act, 1987 ( as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act) , the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :-
(i) Establishes Permanent Lok Adalats at the places specified in Column No. 2 of the Table below , in respect of all the public Utility Services as defined in Clause ( b ) of Section 22A of the Act and also reproduced in the foot note of the Table below; and all the Permanent Lok Adalats so established , shall exercise jurisdiction in their respective areas as specified in Column No. 4 of the Table below against each Permanent Lok Adalat ; and
(ii) Appoints after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations , the following officers , whose designations are mentioned in Column No. 3 of the Table below against each Permanent Lok Adalat , as Chairman and Members of the aforesaid Permanent Lok Adalats , namely :-
TABLE
S.No.
Designation of the Officer
Place of the permanent Lok Adalat
(1) (2)
Areas in which permanent Lok Adalat shall exercise Jurisdiction (4)
(3)
Katni
1
Chairman
Whole of the Civil District , Katni .
Special Judge, ( SC - ST Atrocities Act )
Katni .
Member
Chief Medical & Health Officer , Katni .
Member
Executive Engineer (Civil) PWD . Katni .
2
Chairman
Narsinghpur
Whole of the Civil District , Narsinghpur .
First Additional , District Judge , (Special Judge) Narsinghpur .
Member
Chief Medical & Health Officer , Narsinghpur .
Member
Executive Engineer ( Civil ) PWD , Narsinghpur .
Note : Public Utility Services as defined under Clause ( b) of Section 22 - A of the Act " Public Utility Service " means any-
(i) Transport service for the carriage of passengers or goods by air , road , or water ; or (ii) Postal , Telegraph or Telephone Service ; or
( iii) Supply of power , Light , or water to the public by any establishment ; or
(iv) System of Public conservancy of sanitation ; or
(v) Service in Hospital , or Dispensary ; or
Insurance Service ;
(vi)
and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be , may , in the public interest by notification declare to be a Public Utility Service for purpose of the Chapter VI - A of the Act .
By order of the Madhya Pradesh Legal Services Authority , ANIL KUMAR CHATURVEDI , Member Secy .