मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011 फाल्गुन 13 , शक 1932
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. ई- 5-805 - आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस , अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग , सागर को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक, पाँच दिन के एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) उपरोक्त एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश पर आप बिना शासन अनुमति/स्वीकृति के प्रस्थित हो गए. अतः आदेशानुसार परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो , इसका ध्यान रखा जाए.
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( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
(4) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद सिंह बघेल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-479- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आएएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को इस विभाग के पत्र क्रमांक 404-401-2011-5- एक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
दिनांक 1 फरवरी 2011 द्वारा दिनांक 24 से 25 जनवरी 2011 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त करते हुए, अब उन्हें 24 जनवरी 2011 से 2 फरवरी 2011 तक, दस दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2011 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्री प्रभांशु कमल के अवकाश की अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगमी आदेश तक , उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(4) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 6) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-395- आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्री एम. एम. उपाध्याय , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2011 द्वारा दिनांक 10 से 17 फरवरी 2011 तक, आठ दिन एक्स- इंडिया/अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.
(2) श्री एम. एम. उपाध्याय की अवकाश की अवधि में श्री मनोज गोयल , भाप्रसे ( 83 ) , प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-802- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल , आयएएस . , अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, चौंतीस दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया/अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते
[ भाग 1 हुये , अब उन्हें दिनांक 7 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, सत्ताईस दिन का एक्स- इंडिया/ अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 फरवरी एवं 6 मार्च 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी.
क्र. ई- 5-757- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 फरवरी 2011 द्वारा श्री अरूण कोचर, आयएएस . , आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं संचालक, विमानन को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक, ग्यारह दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 फरवरी 2011 एवं 18, 19 , 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमदि दी जाकर उक्त अवकाश अवधि में प्रभार श्री संजीव कुमार झा, आयएएस. , संचालक , आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा अपर आयुक्त , आदिवासी विकास को सौंपा गया है.
(2 ) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री संजीव कुमार झा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता हैं .
(3 ) श्री अरूण कोचर की अवकाश अवधि में श्री अनंत सेठी, चीफ पायलट एवं अतिरिक्त संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ संचालक, विमानन का प्रभार सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-659 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को दिनांक 26 फरवरी 2011 से 1 मार्च 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 मार्च 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री एस . के. वेद की अवकाश की अवधि में श्री मनीष श्रीवास्तव , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग , सागर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एस. के. वेद द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष श्रीवास्तव , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-792 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 , 20 फरवरी 2011 एवं 6 मार्च 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोडने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-454 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 29 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री बी. पी . सिंह द्वारा कमिश्नर इन्दौर संभाग , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह , कमिश्नर इन्दौर संभाग , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी . सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. ई - 1-60-2011-5-एक. श्री संजय कुमार सिंह , भाप्रसे (1987 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. ई- 5-460 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री आलोक श्रीवास्तव , आयएएस, पर्यावरण , आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव , अपरम्परागत ऊर्जा विभाग को दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर्यावरण, आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, अपरम्परागत ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आलोक श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-456 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती विजया श्रीवास्तव , आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13 से 25 जून 2011 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती विजया श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती विजया श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. ई- 5-160 - आयएएस- लीव- 5-एक. श्री दिलीप मेहरा , आयएएस, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 14 से 17 फरवरी 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 18, 19 , 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-786- आयएएस लीव- 5 - एक. श्री व्ही . ए. कुरील , आयएएस, कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 21 से 26 फरवरी 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19, 20 फरवरी तथा दिनांक 27 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री व्ही. ए. कुरील की अवकाश की अवधि में श्री शिवनारायण सिंह चौहान, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . ए. कुरील को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
(4) श्री व्ही . ए. कुरील द्वारा कलेक्टर , जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री व्ही . ए. कुरील को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री यदि व्ही. ए. कुरील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-471 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री सुदेश कुमार, आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 21 फरवरी से 1 मार्च 2011 तक, नौ दिन लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सुदेश कुमार की अवकाश की अवधि में श्रीमती कंचन जैन, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन,
[ भाग 1 ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुदेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री सुदेश कुमार द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में सुदेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुदेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2010
क्र. एफ- 19-59-2010- एक चार. मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम, 2007 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का निम्नानुसार गठन करता है:-
- सभापति (चेयरपर्सन ) ( 1 ) डॉ. हर्ष वर्धन तिवारी पूर्व कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल.
-सदस्य
(2) सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग.
-सदस्य
( 3) सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण.
-सदस्य
(4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा
-सदस्य
(5 ) संचालक, तकनीकी शिक्षा
( 2 ) यह समिति उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगी , व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा मार्ग दर्शन करेगी और प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस का निर्धारण करेगी.
(3 ) समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून , 2013 तक होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे, सचिव.
भाग 1 ]
563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. एफ ए- 5-06-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एन. के. गुप्ता साहब , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि
अ.क्र.
अभियुक्ति
अवकाश का
कुल दिन
प्रकार
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
11 दिन
1 दि. 21-01-2011 से 31-1-2011 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
क्र. एफ ए- 5-12-2010- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे . के. माहेश्वरी साहब , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -
अवकाश अवधि
अ.क्र.
अभियुक्ति
कुल दिन
प्रकार अवकाश का
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
13दिन
1 दि. 1-12-2010 से 13-12-2010 तक
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.
भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. एफ ए- 5-05-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अभय एम . नाइक साहब , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:
अ.क्र. अवकाश अवधि
अभियुक्ति
अवकाश का प्रकार
कुल दिन
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
02दिन
1 दि. 6-12-2010 से 7-12-2010 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-801 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आएएएस. , कलेक्टर, जिला रीवा को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 19 से 30 जनवरी 2011 तक, बारह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2011 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(3) श्री जी. पी. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगमी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का चालू प्रभार सौंपा जाता है.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) श्री जी. पी. श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, कलेक्टर जिला रीवा के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.
(6 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-813- आयएएस लीव- एक -5.- ( 1 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व तथा ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर 2010 से 16 दिसम्बर 2010 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 दिसम्बर 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2011
क्र. एफ. 03-54-2010-दो- ए ( 3 ) - शुद्धिपत्र.- राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधन किया जाता है:-
(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 03-54-2010- दो -ए (3) के प्रश्नपत्र- लेखा द्वितीय में इन्दौर संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण " श्री विश्वमोहन तिवारी , राजस्व निरीक्षक" के स्थान पर नाम में संशोधन कर " श्री विनयमोहन तिवारी, राजस्व निरीक्षक " पढ़ा जाएं.
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 03-58-2010 -दो-ए (3 ) के प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- प्रथम ( पुस्तकों सहित ) में इन्दौर संभाग से निम्नस्तर से उत्तीर्ण " श्री विजय उपाध्याय , नायब तहसीलदार " के स्थान पर पदनाम में संशोधन कर " श्री विजय उपाध्याय , राजस्व निरीक्षक " पढ़ा जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) (मेरिट क्र . 08 ) .- राज्य शासन , सुश्री मधुलिका मुले पुत्री श्री मोरेश्वर राव मुले को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है . उसकी जन्मतिथि 03 जुलाई, 1976 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र . 19 ) .- राज्य शासन, श्री अरविन्द श्रीवास्तव पुत्र श्री एस.बी.एल. श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करनेके दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 05 जनवरी, 1976 है.
क्र. फा . 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 40 ) .- राज्य शासन, श्री रमाकांत भारके पुत्र श्री हरदयाल भारके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा .
अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है. उसकी जन्मतिथि 04 नवम्बर, 1975है.
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 13 ) .- राज्य शासन , श्री प्रशांत पाण्डेय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भदोही , उ.प्र. है . उसकी जन्मतिथि 26 जनवरी , 1985 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्र. 36 ) .- राज्य शासन, श्री संजोग सिंह वाघेला पुत्र श्री चेतन सिंह वाघेला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर, 1978 है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
भाग 1 ]
565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 37) . - राज्य शासन, श्रीमती कला भम्मरकर पति श्री दिनेश भम्मरकर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई, 1973 है .
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण - पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 (बी ) -1-2010- इक्कीस ब ( एक ) (मेरिट क्र. 02 ) .- राज्य शासन , श्री विधान माहेश्वरी पुत्र श्री भारत पी . माहेश्वरी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है . उसकी जन्मतिथि 15 मार्च, 1987 है .
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 22 ).- राज्य शासन , श्री बृजेश सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला कुशीनगर, उ.प्र. है . उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त, 1981 है.
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 30 ) .- राज्य शासन , श्री आरिफ खान पुत्र श्री कुदरत खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा .
अभ्यर्थी का गृह जिला धार, म.प्र. है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर , 1980 है.
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 01 ) .- राज्य शासन, सुश्री अनु चन्द्रावत पुत्री श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर, म.प्र. है . उसकी जन्मतिथि 29 मई, 1986 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) (मेरिट क्र. 03 ) .- राज्य शासन, सुश्री निधि श्रीवास्तव पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, म.प्र . है . उसकी जन्मतिथि 09 फरवरी, 1978 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 07) . - राज्य शासन, सुश्री प्रीतिशिखा अग्रवाल पुत्री प्रो. डॉ. मानिक चन्द्र अग्रवाल, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला मंडला , म.प्र . है . उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई, 1975 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010-इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 17 ). - राज्य शासन , श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, पुत्र श्री लाखन सिंह परिहार, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला हमीरपुर, उ.प्र . है. उसकी जन्मतिथि 23 दिसम्बर, 1983 है .
566
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 26 ) .- राज्य शासन, सुश्री स्नेहा सिंह पुत्री श्री हौसला प्रसाद सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450 - 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर, म.प्र . है . उसकी जन्मतिथि 03 अगस्त, 1983 है.
क्र. फा. 3 (बी) -1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र . 32) .- राज्य शासन , श्री बलवीर सिंह धाकड़, पुत्र श्री हुकुम सिंह धाकड़, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला गुना, म.प्र . है . उसकी जन्मतिथि 30 अक्टूबर, 1977 है.
क्र . फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस ब ( एक ) (मेरिट क्र. 33) .- राज्य शासन, श्री धीरज कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड, म.प्र . है. उसकी जन्मतिथि 05 अगस्त, 1982 है.
क्र. फा. 3 (बी ) -1-2010- इक्कीस ब ( एक) ( मेरिट क्र. 43) . - राज्य शासन, श्री जयप्रताप चिड़ार पुत्र श्री बाबूलाल चिड़ार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, म.प्र. है . उसकी जन्मतिथि 13 जनवरी , 1975 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011
फा. क्र . 1 ( बी ) 25-04 - इक्कीस - ब( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्दद्वारा, श्री शिवचरण शर्मा पुत्र पंडित मदनमोहन शर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये उज्जैन सत्र खण्ड के राजस्व जिले उज्जैन के लिये लोक अभियोजक, नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 ( बी) 41-04 - इक्कीस ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री कमलभान सिंह , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र . 1 ( बी ) 41-04 - इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्दद्वारा , श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला पुत्र श्री शिवधनी शुक्ला , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011
फा. क्र. 17 (ई ) 162-2006- इक्कीस ब ( दो ) - दिनांक 5 मई, 2006 द्वारा श्री श्रीकृष्ण माहेश्वरी, अधिवक्ता, निवासी - सांडिया रोड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद को तहसील पिपरिया में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 22 सितम्बर 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील पिपरिया में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.
भाग 1 ]
567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. एफ. 11-11-2010-उन्तीस- 2.- मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्डलॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 20( 1 ) ( व) के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अशोक दास , तत्कालीन प्रमुख सचिव , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , भोपाल के स्थान पर श्री आर. रामानुजम, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल एवं श्री अनिल श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रबंध संचालक, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारर्पोरेशन , भोपाल के स्थान पर डॉ. जे.टी. एक्का, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ललित दाहिमा, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011
सूचना
क्र. एफ. 3-82-2009- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मुलताई निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्: -
( 1 ) कलेक्टर , जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) .
(2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, बैतूल.
( 3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, मुलताई.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार " राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. एफ. 3-82-2009- बत्तीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 3-82- बत्तीस-09 , दिनांक 22 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
Bhopal , the 22nd February 2011
NOTICE
No. F. -3-82-2009 - XXXII .- Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
(1 ) Collector , District Betul .
(2) Assistant Director , Town & Country Planning , District Office , Betul .
(3) Chief Municipal Officer , Nagar Palika , Multai .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in " Madhya Pradesh Gazette " under Section 19(5) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy . Secy .
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011
क्र. एफ. 1 ( ए) 242-96-ब- 2-दो. श्री आर. एल. बोराना, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
568
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर.एल. बोराना , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री आर.एल. बोराना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.एल. बोराना, भापुसे . उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, प्रमुख सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011
सूचना
क्र. एफ. 7-4-09- सात- शा-3.- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डके आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शायी तहसीलों को आनावारी के आधार पर सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:-
अनुसूची
तहसील
क्रमांक (1)
जिला (2)
(3)
1 देवास
1. कन्नौद, 2. बागली
2
रतलाम
1. आलोट, 2. ताल , 3. रावटी 3 उज्जैन
1. खाचरौद, 2. महिदपुर
4 इन्दौर
1. इन्दौर, 2. महू, 3. देपालपुर, 4. हातौद 5 कटनी
1. रीठी, 2. विजयराघोगढ़, 3. बहौरीबंद मंडला
6
1. नारायणगंज
1. चांदला
7 छतरपुर
(1) (2) (3)
8 अनूपपुर 1. पुष्पराजगढ़, कोतमा
योग . 8 18
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. एफ. 7-4-09- सात- शा- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 7-4-09- सात- शा -3 , दिनांक 3 जनवरी , 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
Bhopal the 25th February 2011
No. F -7-4-09- VII- S - 3 . On the basis of standard fixed by the State Government , the State Government , hereby , recognize the drought affected from Annawari Tahsils shown in column in (3 ) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public :-
SCHEDULE
Affected Tahsils (3)
No. District (2)
(1)
1 Dewas
1. Kannod , 2. Bagali
2 Ratlam
1. Alot , 2. Taal , 3. Rawti 3 Ujjain
1. Khachrod , 2. Mahidpur 4 Indore
1. Indore , 2. Mhow, 3. Depalpur,
4. Hatod .
5 Katni
1. Rithi , 2. Vijayraghogarh ,
3. Bahoriband .
6 Mandla
1. Narayanganj
7
1. Chandala
Chhatarpur
8 Anuppur 1. Pushprajgarh , 2. Kotma Total 8 18
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIL SHRIVASTAV , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011
एफ. नं. 425-12-1-2004- सात ( 4 बी ) .- राजस्व प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन भोपाल में " प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय " स्थापित/ गठित करता है.
569 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
2. राजस्व प्रशासन के लिये गठित विभागाध्यक्ष कार्यालय ( प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय ) के विभागाध्यक्ष, प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश के पदनाम से संबोधित किये जाएंगे . प्रमुख सचिव , राजस्व को प्रमुख राजस्व आयुक्त घोषित करते हुए राजस्व आयुक्त के पद पर पदस्थापना की व्यवस्था रहेगी.
3. विद्यमान स्थिति में राजस्व आयुक्त के कार्यालय की व्यवस्था पुनर्वास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन , मध्यप्रदेश , भोपाल में रहेगी. भोपाल में राहत आयुक्त कार्यालय के निर्माणाधीन भवन की पूर्णता के पश्चात् इस भवन में राहत आयुक्त कार्यालय के साथ- साथ प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भी स्थानांतरित किया जायेगा.
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के संचालन के लिये विद्यमान स्थिति में वित्तीय ( बजट ) व्यवस्था राहत आयुक्त के बजट से की जाएगी . आगामी वित्तीय वर्ष से सचिव , राजस्व को आवंटित मदों के अन्तर्गत उल्लेखित नवीन विभागाध्यक्ष कार्यालय को बजट आवंटन एवं राशिके आहरण- संवितरण की व्यवस्था की जावेगी.
5. प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नानुसार शीर्षों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुसार समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं : -
(1) तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्थापना सामान्य नियंत्रण , पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानांतरण आदि;
(2) संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थापना;
(3) नजूल भूमि एवं जारी किए गये स्थायी एवं अस्थायी पट्टों, अनुज्ञप्तियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू- भाटक का निर्धारण , उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण;
(4) भू-अर्जन , विभिन्न वृहद एवं लघु परियोजनाओं के लिए सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमियों के अर्जन की अनुमति;
(5) नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के प्रभाव में शासन हित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय/आवंटन;
(6) कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अधीन प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि;
(7) निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम एवं पुनर्निधारण.
(8) भू- राजस्व एवं उगाही एवं वसूली;
(9) आदिम जनजाति के भू- स्वामियों का हित संरक्षण;
(10) राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनियमन;
( 11 ) निस्तार भूमियों तथा चरनोई, बाजार - हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था;
(12) राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि;
(13) राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए विभागों/संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना;
( 14) विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों/विनियमों/अनुदेशों आदि के समय - समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना;
(15) विभिन्न अधिनियमों, नियमों , विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सामान्य शक्तियां.
570
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
6. ( अ ) प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के लिये निम्नानुसार नवीन पद निर्मित किये जाते हैं :-
पदनाम
पद संख्या (1)
(2)
छः पद ( 1 ) राज्य प्रशासनिक सेवा
[ ( अ ) प्रवर श्रेणी वेतनमान (अपर कलेक्टर स्तर ) तीन पद
(ब ) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (संयुक्त कलेक्टर स्तर ) -तीन पद ]
पांच पद (2) कम्प्यूटर ऑपरेटर- सह - लिपिक
प्रोग्रामर
(3)
दो पद
कुल .. तेरह पद
वेतनमान
(3)
PB रु . 15600-39100 + रु. 7600 ग्रेड पे PB रु . 15600-39100+ रु. 6600 ग्रेड पे PB रु . 5200-20200 + रु. 2400 ग्रेड पे PB रु. 9300-34800 + रु. 4200 ग्रेड पे ( ब ) उपर्युक्त के अतिरिक्त पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत कुल 32 पदों में से 21 पद प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के लिये पुनर्नियोजित ( रिडिप्लॉय ) किये जाकर इस कार्यालय में अमले की व्यवस्था की जाएगी.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. पिड़िहा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. बी- 11-06-2010- चौदह -2 .- भारत सरकार कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99- क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई , 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 के लिये पटवारी हल्का की अधिसूचना शासन के पत्र क्रमांक बी- 11-6-2010- चौदह-2, दिनांक 2 नवम्बर 2010 द्वारा जारी की गई है , जिसमें संलग्न सूची अनुसार संशोधन कर उनके समक्ष दशाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मंदसौर जिले की पटवारी हल्का की संशोधित सूची रबी 2010-11 रा.नि.म.
तहसील
प.ह.नं.
प.मु.का नाम (1)
(2)
(3)
(4) मंदसौर
58
धुधडका 2
बड़वन
59
भाटरवेसा
70
हतुनिया
73
कटक्या
74
भोलिया
75
रातीखेडा 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची
चना (6)
राई सरसों (7) गेहूं (5)
गेहूं
चना
गेहूं
चना
गेहूं
चना
गेहूं
चना
गेहूं भाग 1 ]
571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
76
मंदसौर
जोगीखेडा धुधडका 2
77
झावला
78
सेमलिया
79
कुचडोद
81
लाउखेडी सीतामऊ
56
सीतामऊ
मेलियाखेडी
58
सेदरामाता
59
राजनगर
60
दलोदा
61
ढण्ढेडा
63
धतुरिया
64
माउखेडा
(6)
(7) (5)
चना
राई सरसों गेहूं
चना
राईसरसों गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
चना
गेहूं
चना
राई सरसों गेहूं
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. एफ 31-02-2011 - सत्ताईस - एक. माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1360/09 में दिनांक 16 दिसम्बर 2010 को अंतिम आदेश पारित करते हुये अन्य निर्देशों के साथ - साथ डूब क्षेत्र के संबंध में निम्न विशिष्ट निर्देश दिए गये हैं :-
(1) राज्य सरकार को अपरवेदा बांध में रेडियल गेट लगाने , बांध का स्लूस गेट बंद करने एवं बांध में 310 मीटर तक पानी भरने की अनुमति दी जाती है .
(2) जब भी नहर नेटवर्क पूर्ण हो जावे, राज्य सरकार बांध को 317 मीटर तक भरने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह कर सकेगी .
(3) परियोजना की डूब से प्रभावित जो परिवार अब भी डूब क्षेत्र में बसे हैं, उन्हें डूब क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक उद्घोषणा करेगी और शिफ्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठायेगी.
अतएव नीचे दर्शित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम के विस्थापित परिवारों को, जो अपरबेदा बांध की 310 मीटर ऊंचाई पर प्रभावित होते हैं , के संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है कि मानसून वर्ष 2011 को बांध में 310 मीटर जल स्तर के कारण परियोजना प्रभावितों की जमीन मकान तथा अन्य सम्पत्ति डूब से प्रभावित होगी . अतः इन प्रभावित परिवारों को मानसून 2011 प्रारंभ होने के पूर्व संभावित डूब से प्रभावित क्षेत्र/संपत्ति को रिक्त करना होगा.
अनुसूची
बांध ऊंचाई 310 मीटर तक प्रभावित क्षेत्र हेतु
अ.क्र. ग्राम का नाम
तहसील
जिला विस्थापित परिवार
विवरण का संभावित प्रभाव अपरवेदा परियोजना के डूब का
कृषि भूमि (हे. में)
की कुल संख्या
(व्यस्क पुत्र/
पुत्रियों सहित)
(1) (2)
(3)
(4)
(5) 1
खरगोन
59
झिरन्या
पालदा खुर्द
2
खरवा
48
खरगोन
झिरन्या
मकान संख्या (6)
(7)
(8)
39.331
2 0
40.623 572
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(2)
(1)
(3)
(4) 3
झिरन्या खरगोन उदयपुर
4
खरगोन
झिरन्या
बेढ़ानिया खुर्द
5 खामीद
झिरन्या खरगोन 6
झिरन्या खरगोन सोनुद
7
खरगोन
झिरन्या
चैनपुर
8
झिरन्या खरगोन गवलखेड़ा
(7)
(8) (5) .
(6)
0
25
12.318
12
69.352
85
163
14
122.334
06
85.274
79
28
0
17.643
8
0
5.717
392.592
495
34
परियोजना प्रभावित परिवार को संभावित डूब क्षेत्र रिक्त करने हेतु व्यक्तिशः सूचना- पत्र पृथक से जारी किये जा रहे हैं .
यदि किसी विस्थापित परिवार को पात्रतानुसार पुनर्वास संबंधी कोई लाभ प्राप्त होना शेष हो तो ऐसा परिवार पुनर्वास अधिकारी , अपरबेदा परियोजना भीकनगांव , जिला खरगोन से संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकता है.
पुनर्वास संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए विस्थापित परिवार कलेक्टर, जिला खरगौन अथवा सचिव , शिकायत निवारण प्राधिकरण नर्मदा संकुल , नर्मदा भवन, बी- ब्लॉक द्वितीय तल , अरेरा हिल्स, भोपाल को आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह , उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. एफ- 3-84-2009- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-84-2009- बत्तीस , दिनांक 22 अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित जबलपुर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्र.
ग्राम
खसरा क्रमांक (1)
(2)
(3)
1
कटियाघाट
218/1 160/1
योग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
भू-उपयोग (5)
(6)
(4)
कृषि एवं मार्ग
1.235 1.596
आवासीय ( मार्ग यथावत्) शर्त- इस क्षेत्र का अभिन्यास तैयार 2.831
कराया जाकर मुख्य मार्ग से एवं खसरों के भाग का आपस में समन्वय किया जाना आवश्यक होगा.
(2) उपरोक्त उपरांतरण जबलपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ- 3-155-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-155-2010- भाग 1 ]
573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
बत्तीस, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित शिवपुरी विकास योजना , 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्रमांक
खसरा क्रमांक ग्राम
(1)
(2)
(3) 1
शिवपुरी
टुकड़ा नं. 2, सर्वे क्र. 1202 2
सर्वे क्र. 310, 311 नोहरी खुर्द
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (5)
(6)
(4)
4.431
36 मीटर चौड़े मार्ग से लगकर वृक्षारोपण.
विकास योजना के अनुसार में मार्ग के किनारे ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई छोड़कर सार्वजनिक/अर्द्ध- सार्वजनिक अंतर्गत शैक्षणिक.
4.431
वृक्षारोपण
कृषि
योग .
4.431
( 2 ) उपरोक्त उपरांतरण शिवपुरी विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. एफ 1 ( 1 ) 19-2011 - सी - ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विर्निदिष्ट निम्न अधिकारियों को, सारणी के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर कॉलम ( 3 ) में यथा विर्निदिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
अधिकारी का नाम
क्षेत्र
अधिनियम की धारायें
अनु- क्रमांक (1)
(2)
1 सुश्री शशि सिंह, असि. रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसायटीज, भोपाल .
2 श्री एम.जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसायटीज, ग्वालियर.
3 श्री बी.एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसायटीज, इंदौर.
4 श्री अजय खरे , असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज , उज्जैन.
5 श्रीमती मंगला पुरकाम, असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज, सागर.
6 श्री जे.के. दुबे, असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज , जबलपुर.
(3)
(4)
भोपाल - नर्मदापुरम संभाग धारा 11 , 15, 26 , 30 , एवं 32.
ग्वालियर - चंबल संभाग धारा 11 , 15 , 26 , 30 , एवं 32 .
इंदौर संभाग
धारा 11 , 15 , 26, 30 एवं 32 .
उज्जैन संभाग
धारा 11 , 15, 26 , 30 एवं 32.
सागर संभाग
धारा 11 , 15 , 26 , 30 एवं 32.
जबलपुर - छिंदवाड़ा संभाग एवं रीवा-शहडोल संभाग .
दारा 11 , 15, 26 , 30 एवं 32.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर , अवर सचिव.
574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश मंदसौर, दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. 325 -जियोसां-निर्वाचन - 11.- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अनुसार एतद्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला मंदसौर की जिला योजना समिति के सदस्य के पद के लिए निम्नलिखित दो व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-
क्र. नाम, पता सहित
(1)
(2)
1. नगरपालिका परिषद्, मंदसौर से : -
1. श्रीमती चंचल संदीप मंडोवरा , डीकेवाय, गौल चौराहा, मंदसौर.
2. श्री बाबा पंचोली , 12/2 , सुदामा नगर , रामटेकरी , मंदसौर.
महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश विदिशा , दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. क्यू- SW - 2011-2237.- पुलिस अधीक्षक, विदिशा के पत्र क्र.- एसी-1-154- ए-11 , दिनांक 27 जनवरी 2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर अथवा नकाब बांधकर वाहन चलाने की प्रवृत्ति कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है , ऐसे नकाबधारी दुपहियां वाहन चालकों द्वारा कई स्थानों पर लूट/चैन स्नेचिंग व अन्य आपराधिक गतिविधियां की गई हैं तथा इनके एकांत स्थानों में होने अथवा मित्रों के साथ होने की स्थिति में छेड़छाड़ की घटनायें बढ़ी हैं . पुलिस अधीक्षक, विदिशा द्वारा पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशों के क्रम में ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु आग्रह किया गया है.
पुलिस अधीक्षक, विदिशा के संदर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्य प्रायः सभी मुख्य मार्ग , पार्क, एकांत स्थान तथा मुख्य बाजारों में सहजता से अवलोकन किये जा सकते हैं, उल्लेखित स्थितियों में मुंह पर कपड़ा बांधकर पहचान छुपाये जाने से आपराधिक दुरुपयोग की संभावनायें बढ़ती हैं.
अतः , ऐसी स्थिति में लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने एवं मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत जनसाधारण की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है एवं लोक प्रशांति को विध्न पहुंचाने वाली शक्तियों को रोका जाना नितांत आवश्यक है.
अतएव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एस.सी. शुक्ला, अपर जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा यह आदेश प्रसारित करता हूं कि कोई भी महिला/पुरुष मुंह पर कपड़ा बांधकर एवं नकाब बांधकर वाहन नहीं चलायेगा.
चूंकि, यह आदेश सर्वसाधरण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सम्यक समय में सुनवाई की जाना संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है , यह आदेश विदिशा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील होगा. उक्त आदेश से विक्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा.
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट तथा बने नियमों तथा धारा 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की जासकेगी.
यह आदेश आज दिनांक 15 फरवरी 2011 से मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.
एस. सी. शुक्ला, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. सह.अधि. रीडर- 2011-298.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय , सागर में माननीय अध्यक्ष, श्री के.सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य, श्री जी.सी. केवलरामानी , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 14 मार्च 2011 को नियत की गई है . इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर, सागर, राजस्व संभाग, सागर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचति करें.
(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ) .
विमल श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.
575 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश
क्रमांक 209- भू-अर्जन-11
खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध- पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 10-अ- 82-09-10 यह अनुबंध- पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-
श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम नगावां, प. ह. नं. 31 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 45, 48/2 , 55 , 56 , 100 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 22, 24 , 42/ 1 , 42/2 , 93 , 94/1 , 94/2, 95/1 , 95/2 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 9 , 21 , 48/1 पर स्थित संरचनाओं के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन- पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 , 2 , 3 पर अंकित किया गया है .
परिशिष्ट-1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम- नगावां
सर्वे नंबर
अनु.क्र.
प्लाट नंबर/ भूखण्ड क्रमांक
क्षेत्रफल वर्गमीटर में
मोहल्ला शीट क्रमांक
स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/पूरा पता
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2
7 1 गोवर्धन पिता नत्थु
45
3
7
1
4
7
5
8
1
4
45
6 2 देवराम पिता नत्थू, बसंतीबाई पति देवराम, श्रीराम पिता देवराम, गंगाबाई पति श्रीराम, नत्थू पिता हीरा , द्रोपताबाई पति नत्थू.
45
1
7
4 3 प्रभुराम पिता राजाराम, प्रमिलाबाई , पति प्रभुराम
45
1
8
4 4 जनकगीर पिता गणपतगीर, मंजुबाई पति जनकगीर
45
3
1
9 5 दौलतसिंह पिता सुखलाल , शकुबाई पिता दौलतसिंह 576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
6 दर्शनसिंह पिता छतरसिंह , प्रेमलताबाई पति दर्शनसिंह 7 जगदीश पिता प्रेमलाल , सावित्रीबाई पति जगदीश 8 सेवकराम, पिता ठाकुरलाल, फुंदाबाई पति सेवकराम, रामेश्वर पिता ठाकुरलाल, नीलाबाई पति रामेश्वर.
9 बजरंग पिता तोताराम, मिसरबाई पति बजरंग 10 महिमाराम पिता ठाकुरलाल , शकुंतलाबाई पति महिमाराम, मयाचंद पिता बलीराम, बनारसबाई पति मयाचंद, मुकेश पिता राधेश्याम , कविताबाई पति मुकेश.
11 शिव मंदिर सार्वजनिक, शिवसभागृह, ओटला 12 गंगाराम पिता भीलाजी , रंजनाबाई पति गंगाराम 13 लखमेसिंह पिता कनकसिंह, शकुनबाई पति लखमेसिंह 14 किशन पिता मोतीराम, देवकीबाई पति किशन 15 कमलसिंह पिता गनाजी, कलाबाई पति कमलसिंह 16 देवकीबाई पति किशन
17 राधेश्याम पिता कमलसिंह , दुर्गाबाई पति राधेश्याम 18 गुलाबचंद पिता रतन, मरूबाई पति गुलाबचंद 19 ठाकुर पिता कुंवरजी, कंचनबाई पति ठाकुर 20 बबलू पिता चिंताराम , कालीबाई पति बबलू 21 रमेश पिता हीरा , लक्ष्मीबाई पति रमेश
22 दिलीप पिता धन्ना, ममताबाई पति दिलीप
23 मुकेश पिता रमेश, धवलीबाई पति मुकेश
24 रूपसिंह पिता भीका, पोसलीबाई पति रूपसिंह 25 छितु पिता फत्तु
26 राजाराम पिता मंगल्या, अनिताबाई पति राजाराम 27 सुकराम पिता मंगल्या, बसंतीबाई पति सुकराम 28 सुमनबाई बेवा उमराव, मनीष पिता उमराव, अनिताबाई पति मनीष, सतीष पिता उमराव.
[ भाग 1 (3)
(4)
(5)
(6) 45
1
10
13 1
12
45
3 45
1
13
4 1
45
14
4 1
15
3 45
18
45
1
16 45
20
2 1
2 45
1
21
165 1
100
23
48
1
151 100
1
100
45
146 100
1
47
53 1
100
749
49
1
100
175
49
275
55
1
27 1
56 55
276
55
1
277
22 1
55
278
39 55
1
279
31 48/2
1
292
13 56
290
35 48/2
1
294
88 1
48/2
69
295
1
48/2
296
55 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
29 अंबाराम पिता मंगल्या, जीवनबाई पति अंबाराम , जानकीबाई पति मंगल्या, लोभीराम पिता मंगल्या, संजुबाई पति लोभीराम.
30 राजाराम पिता धन्नालाल, कंचनबाई पति राजाराम 31 रमेश पिता धन्नालाल , लक्ष्मीबाई पति रमेश 32 तुलसीराम पिता रामसिंह, कुसुमबाई पति तुलसीराम 33 भुवानीराम पिता कन्हैया, कमलाबाई पति भुवानीराम 34 मुलचंद पिता मोतीराम , भूरीबाई पति मुलचंद 35 रमेश पिता मांगीलाल
36 सोम्मारिया पिता गोकुल, मायाबाई पति सोम्मारिया 37 लखन पिता कमल, कालीबाई पति लखन 38 महेश पिता कमल , अनिताबाई पति महेश 39 कमल पिता नाना , कड़वीबाई पति कमल 40 संतोष पिता एडू, रेखाबाई पति संतोष
41 एडूजी पिता देवीसिंह, रेशमबाई पति एडूजी 42 तेजलबाई बेवा देवीसिंह , मंसाराम , कृष्णा , चिंताराम पिता देवीसिंह, सुमनबाई पति मंसाराम, अनिताबाई पति कृष्णा, राधाबाई पति चिंताराम.
43 नांग्या पिता नाना , धनुबाई पति नांग्या
44 दीपत पिता नांग्या
45 नीलाबाई बेवा रामसिंह
46 काशीराम पिता रामसिंह , रामकलीबाई पति काशीराम 47 मुन्ना पिता सरमिया, वालीबाई पति मुन्ना 48 सुखराम पिता गंगाराम , गीताबाई पति सुखराम 49 मुकेश पिता मांगीलाल , शिवानीबाई पति मुकेश 50 कमल पिता रूपसिंह, ममताबाई पति कमल
577
(6) (3)
(5)
(4)
1
297
78 48/2
1
53 48/2
299
1
48/2
300
57
302
43
318
46
58 1
301
48/2
55 48/2
1
303
56
12
305
33 48/2
1
1
307/367
145 48/2
307
48/2
1
180 48/2
1
308
87 48/2
1
53
309
1
48/2
310
60 1
48/2
311
31 48/2
1
312
26 1
29
315
48/2
48/2
1
316
39 48/2
1
317
33 1
319
33 48/2
48/2
1
320
55
281
55
1
44 1
283
55
19
15 55
1
282
20
280
55
1 578
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
51 दिनेश पिता कन्हैया, डालीबाई पति दिनेश 52 बाबू पिता भुवानीराम, संतोषबाई पति बाबू 53 कपूर पिता छितु, आशाबाई पति कपूर
54 छितु पिता फत्तु, कैलाशबाई पति छितु
55 राधुराम पिता मोतीराम, नर्मदाबाई पति राधुराम 56 नरेन्द्र पिता राघुराम, मायाबाई पति नरेन्द्र 57 बाबू पिता मयाराम , पारूबाई पति बाबू
58 नानीबाई पति गेंदालाल
59 सड्डु पिता दयाराम, बसुबाई पति सड्डु
60 गड़बड़ पिता दुल्या
61 नंदु, प्रेमचंद पिता कोल्या
62 शेरू पिता नत्थू, कड़वीबाई पति शेरू
63 केशरबाई बेवा शोभाराम
64 गेंदालाल पिता मयाराम
65 तुलसीराम पिता बदु
66 कालूराम पिता मयाराम, कंचनबाई पति कालूराम 67 मिश्रीलाल पिता मोतीराम, मालतीबाई पति मिश्रीलाल 68 मदन पिता शेरू, चंदाबाई पति मदन
69 शेरू पिता सिगदार, नीलाबाई पति शेरू
70 जसवंत पिता शेरू, मिराबाई पति जसबंत 71 राधेश्याम पिता सखाराम, ललिताबाई पति राधेश्याम 72 द्वारकीबाई बेवा सखाराम
73 मन्नु पिता सखराम , सावित्रीबाई पति मन्नु 74 मांगीलाल पिता राजाराम, मरूबाई पति मांगीलाल 75 शिवराम पिता मुरार, जशोदाबाई पति शिवराम 76 मंगत पिता भोलू, गोपीबाई पति मंगत
[ भाग 1 (3)
(4)
(6)
(5)
1
23
285
56
1
56
286
54 1
289
45 56
1
288
84 56
100
24
53 1
1
43
37 1
100
25
70
27
41 100
1
71 100
1
29
100
30
77 1
100
31
58 1
1
107 100
32
100
1
41
75 100
1
37
84 100
1
48
38
1
100
40
63 100
42
1
54
44
40 100
1
100
1
50
49 100
1
51
356 100
1
71
95 100
27 1
72
100
1
73
21
74
44 100
1
100
1
65
75
1
100
76
73 100
1
77
373 भाग 1 ]
579
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
77 रामचंद, रूपचंद पिता कोल्या, उमाबाई पति रूपचंद 78 मांगीलाल पिता लक्ष्मीचंद , गीताबाई पति मांगीलाल 79 बाबूलाल पिता मयाराम
80 गोवर्धन पिता नत्थु, जीवनबाई पति गोवर्धन 81 स्याणीबाई बेवा नत्थू, डालुराम पिता नत्थू, कालीबाई पति डालुराम , गोवर्धन पिता नत्थू, जीवनबाई पति गोवर्धन, बलीराम पिता नत्थू, दुर्गाबाई पति बलीराम , कन्हैयालाल पिता नत्थू, भागवतीबाई पति कन्हैयालाल , सियाराम पिता नत्थू, ग्यारसबाई पति सियाराम
82 मनोहर पिता बाबूजी, मालतीबाई पति मनोहर 83 भगवान पिता भीकाजी , सुमनबाई पति भगवान 84 गोविन्द पिता भीकाजी , नीलाबाई पति गोविंद 85 गुलाबबाई बेवा जयराम
86 शिवराम पिता राजाराम, शिवकुंवरबाई पति शिवराम, देवराम पिता राजाराम, रेशमबाई पति देवराम.
87 नानीबाई बेवा बाबू
88 गणेश पिता बाबु, सुधाबाई पति गणेश
89 रामेश्वर पिता कड़वा, कंचनबाई पति रामेश्वर 90 बलीराम पिता बल्लु, मोरसबाई पति बलीराम 91 देवा पिता नरसिंह, मीराबाई पति देवा
92 कड़वीबाई बेवा चेतराम, मंगत पिता चेतराम, पारूबाई पति मंगत.
93 जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश 94 रमेश पिता प्रेमलाल , उर्मिलाबाई पति रमेश, जगदीश पिता प्रेमलाल, सावित्रीबाई पति जगदीश.
95 नत्थूजी पिता घीसाजी, स्यानीबाई पति नत्थूजी 96 कड़वीबाई पति घिसाजी
97 प्रवीणपुरी पिता महापुरी, मधुबाई पति प्रवीण 98 बजरंग पिता तोताराम, मिसरबाई पति बजरंग , गजानंद पिता तोताराम, सीताबाई पति गजानंद.
(6) (3)
(4)
(5)
100
1
38
83
100
1
166
84
1
100
89
92 100
1
90
135
150 100
1
91
131 100
1
94
121 100
1
97
136 100
1
98
1
108
260 100
220 100
1
110
112
100
1
63 100
1
113
31 100
114
1
102 100
1
57
116
100
1
117
59
160 100
1
119
128
100
1
254 100
1
129
74
130
159 100
1
116 100
1
131
1
184 100
132
1
133
100
184 580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
99 ठाकुरलाल पिता हीराजी
100 चंपालाल पिता दल्लु, बीनुबाई पति चंपालाल 101 राकेश पिता बाबू, प्रमिलाबाई पति राकेश 102 कालू पिता मांगीलाल , चंपाबाई पति कालु 103 खुश्याल पिता नारायण , भगवतीबाई पति खुश्याल 104 गजानंद पिता दयाराम, सीमाबाई पति गजानंद 105 सेवकराम पिता मोतीराम, मांगीबाई पति सेवकराम 106 चंपालाल पिता तापीराम, रमाबाई, पति चंपालाल 107 काशीराम पिता तोताराम, कंचनबाई पति काशीराम 108 राधेश्याम पिता तोताराम , कृष्णाबाई पति राधेश्याम 109 नत्थूसा पिता चंपालाल , समोतिबाई पति नत्थूसा 110 फत्तुलाल पिता चंपालाल, किरणबाई पति फततुलाल 111 सीताराम पिता बालाराम, सुशीलाबाई पति सीताराम 112 भीलुराम पिता अर्जुन, मिश्रीबाई पति भीलुराम , सुरेश पिता भीलुराम, कृष्णाबाई पति सुरेश.
113 जमनाबाई बेवा मांगीलाल
114 देवराम पिता भीकाजी , कृष्णाबाई पति देवराम
[ भाग 1 (3)
(4)
(6)
(5)
152 100
1
134
87 1
100
176
177
1
100
106
155 100
1
178
1
144 100
179
100
1
180
68
181
1
310 100
187
100
1
97 100
231
67 1
1
100
232
90 1
65 100
233
1
100
234
9 1
22
235
100
1
100
236
15 1
15 100
237
1
122 100
86
95
111
योग .. 9857
परिशिष्ट-2
निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
नाम मकान मालिक पिता का नाम
(2)
अनु.क्र. (1)
1
गीताबाई पति भाईराम
2
नवलसिंह पिता मांगीलाल
3
सुरेश पिता नवलसिंह
4
अर्जुन पिता राधेश्याम
5
टीकमसिंह पिता राधेश्याम
6
राजेश पिता अमरसिंह
संपत्ति का विवरण ख. नं.
(4) (3)
22
टीनशेड-1
टीनशेड-1 24
टीनशेड-1 24
मकान -1 42/1, 42/2
93
टीनशेड-1 93
टीनशेड-1 भाग 1 ]
(1)
(2)
7
विक्रमसिंह पिता अनारसिंह
8
जगदीश पिता अनारसिंह
9
वीरेन्द्र पिता गोरधन
10
रामेश्वर पिता बाबूलाल
11
राजाराम पिता भुवानीराम
12
सुरेन्द्रसिंह पिता राधेश्याम
13
बहादरसिंह पिता चंपालाल
14
करोडीलाल पिता शेरूजी, गणेश पिता शेरूजी
15
अनारसिंह पिता हीरालाल
16
भलाजी पिता भुवानीराम
ख. नं.
अनु.क्र.
(2)
(1)
1
21
2
9
3
48/1
2.
581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(3)
(4)
मकान-1 94/1 , 95/1
मकान-1 94/1 , 95/1
94/2
टीनशेड-1 94/2
टीनशेड-1 94/2
गोबर गैस संयत्र
टीनशेड-1 94/2
टीनशेड-1 94/2
94/2
टीनशेड-1 94/2
एंगल टीन खुला 95/2
एंगल टीन खुला
परिशिष्ट-3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
संपत्ति का विवरण
मद (3)
(4)
गोचर
मांगलिक भवन -1 , टीनशेड -1 गोचर
टापरी -3 , टीनशेड-2 , गोबर गैस
संयंत्र-1 , पानी का होज-2 .
गोचर
झुग्गी-20
राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-9-2007 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-15/07 / सात/2 - ए, भोपाल दिनांक 4-10-07 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
582
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1 ( ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2 , 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेगा , जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा :-
1. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
2. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
3. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.
4. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी.
5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा ( धारा 44ए) .
6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
7.
भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी , तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
8 . शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
9 . पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
10. प्रदूषण नहीं किया जावेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र इस आशय के प्राप्त करना होंगे कि, " पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा" .
11 . भूमिके किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
12. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.
14. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
15 . शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा .
16. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.
583 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
17. प्रचलित नियमों के अंतर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे.
(क) राज्यशासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लाट पर मकान बनाने के लिये करेगा. यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है तो वह आवंटित स्थल पर मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा.
(ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह उस पर अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा. जिसमें लगने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा.
(ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
(घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1 , 2 , 3 में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्तियों के अर्जन के फवस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है , कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय ( सिविल न्यायालय ) द्वारा किया जावेगा, तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य शासन भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिग्रहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिग्रहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी , उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा.
भू-अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क्र. 1 राज्य शासन, पक्ष क्र. 2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद् आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी. अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्यूटी , पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा.
इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है , तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मंडलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
पक्ष क्रमांक-1
साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार साक्षी क्र. - 1
हस्ता./- (केदारशर्मा ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला खरगोन ( म. प्र. )
हस्ता./- नाम : ( मथुरालाल मण्डलोई ) पात : 219- पुष्प कुंज बजरंग नगर, जेतापुर, खरगोन.
साक्षी क्र. - 2 हस्ता./-
पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-
नाम : ( छोटे खान ) पता : 15, टवडी मोहल्ला, खरगोन.
(असद जाफर) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मंडलेश्वर.
584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. 1509- व.लि. - 2011.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, बी.एम. शर्मा, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2011 के लिये धारा जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: - अ.क्र.
त्यौहार का नाम
(1)
(2)
वार (3) 1 रंगपंचमी
गुरुवार 2
मंगलवार श्री संकर सवारी ( छबीना )
का दूसरा दिन.
3 विजयादशमी का दूसरा दिन
शुक्रवार 4 उर्स
शुक्रवार उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
विवरण (5)
दिनांक (4)
24-3-2011
संपूर्ण धार जिले के लिए .
23-8-2011
सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए. 7-10-2011
संपूर्ण धार जिले के लिए
23-12-2011
तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण
धार जिले के लिए.
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.
श्रम पदाधिकारी कार्यालय ( मण्डीदीप ) , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
मण्डीदीप, दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. श्र.प. - 221-2011 .- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4514-2459-सोलह - ए, दिनांक 29 सितम्बर, 1983 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 1983 में प्रकाशित ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , डॉ. जी.डी. द्विवेदी, श्रम पदाधिकारी , मण्डीदीप ( जिला रायसेन ) एतद्वारा , मण्डीदीप नगर में निम्न अनुसूची के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाए गए क्षेत्र के लिए उसके समक्ष स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए दिवस को उक्त धारा के प्रावधानों हेतु साप्ताहिक अवकाश दिवस घोषित करता हूं : -
क्र.
अनुसूची
साप्ताहिक अवकाश दिवस
दुकान एवं संस्थानों की श्रेणी
(1)
(2)
1 समस्त दुकान एवं संस्थान किन्तु राज्य शासन द्वारा इस प्रावधान में छूट प्रदान किए गए दुकान एवं संस्थानों को छोड़कर.
यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी .
(3)
क्षेत्र (4)
गुरुवार
मेन रोड से मंगल बाजार पटेल नगर, इन्द्ररा नगर, गांधी चौक, गणेश चौक, रामकृष्ण मंदिर, दुर्गा चौक, शनिवार मार्केट, राम नगर एवं सतलापुर का सम्पूर्ण क्षेत्र.
रविवार
नयापुरा पुल से कलियासोत पुल तक हाईवे रोड की दोनों तरफ के संस्थान एवं सैनिक पेट्रोल पम्प से रेलवे स्टेशन को जानी वाली सड़क के दोनों तरफ के संस्थान.
जी. डी. द्विवेदी, श्रम पदाधिकारी.
585 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 1 फरवरी 2011
क्र. 200 - भू-अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक 07/अ/82/2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा -5" अ " के उपबन्ध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) निवाली तलाव
11.800
बड़वानी
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड
चेक पोस्ट के विस्तारीकरण के लिए
11.800
योग
इन्दौर
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 8 फरवरी 2011
प्र . क्र. 01 - भू-अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा (4 ) की
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(4)
(5)
(3)
(6)
11.000
पृथ्वीपुर
टीकमगढ़ पृथ्वीपुर
सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
नोट : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम पृथ्वीपुर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 02- भू-अर्जन- 2010-11- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
धारा ( 4 ) की
तहसील
का वर्णन जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
खिस्टौन
7.000
टीकमगढ़ पृथ्वीपुर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु नोट :- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम खिस्टौन की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - भू-अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
धारा (4 ) की
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
(4)
(3)
(5)
32.000
जलंधर
टीकमगढ़ पृथ्वीपुर
सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
नोट : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम जलंधर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - भू-अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा (4 ) की
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(5)
मवई
43.000
पृथ्वीपुर
टीकमगढ़
सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
नोट :- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- सतीघाट तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम मवई की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 02 - भू-अर्जन- 2010-11-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
3.254 पृथ्वीपुर पहाड़ी बक्सी
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा ( 4) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
नोट : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम पहाड़ी बक्सी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - भू- अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
12.396 टीकमगढ़ पृथ्वीपुर बंजारीपुरा भाटा
अनुसूची
धारा ( 4 ) की
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
नोट :- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम बंजारीपुरा भाटा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - भू-अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
28.246 टीकमगढ़ पृथ्वीपुर बंजारीपुरा खास
अनुसूची
धारा (4) की
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी
नोट :- सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- बंजारी तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम बंजारीपुरा खास की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
टीकमगढ़ , दिनांक 15 फरवरी 2011
प्र. 05- भू-अर्जन- 2010-11- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा (4 ) की
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
जतारा
टीलादांत
41.000
टीकमगढ़
टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा
नोट : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम टीलादांत की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. -भू- अर्जन- 2010-11- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा (4 ) की
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(4)
(1)
(3)
(6)
(5)
जतारा
62.000
टीकमगढ़
केशरमढ़
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा
टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु.
नोट : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम केशरमढ़ की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 07 - भू- अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा (4 ) की
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
उपधारा ( 2 ) अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1) (2)
(3)
(6) माँगना
2.400
जतारा
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा
टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु.
नोट : - सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम मौंगना की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 08 - भू- अर्जन- 2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
14.000
जतारा दरगांय कलां
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा
टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- टीलादांत तालाब योजना के निर्माण हेतु ग्राम दरगांय कलां की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 8 फरवरी 2011
क्र. क- 1183 - भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से कालम ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल
धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. नं. कुल रकबा (हे. में)
(6) (2)
(5)
(4)
(1)
(3)
बीना
देवल
80.05
सागर
99
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 2 सागर
देवल जलाशय योजना बांध कार्य एवं नहर कार्य के डूब में एवं निर्माण कार्य हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है .
590
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
सागर, दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. क- 1463 - भू-अर्जन- 2010- प्र . क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की
भूमि का वर्णन
जिला
का वर्णन तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) सागर
बंडा
कांटी
30.852
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
प.ह.नं. 87
संभाग क्र. - 2 , सागर
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.
बीना, दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. क- 1459- भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
का वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ख. नं.
कुल कुल रकबा (हे. में)
(2)
(4)
(1)
(3)
(5)
(6)
11
सागर बीना
धनोरा
0.48
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. , सागर म . प्र.
बीना खिमलासा, खिमलासा मार्ग मालथोन राजमार्ग क्रमांक 42 के उन्नयन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. प्र. भू. अ. - 2010-1460.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
धारा 4(2) के
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
क्षेत्रफल (हे . में )
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
कुल ख. नं. कुल रकबा (4)
(5)
(6)
8
0.50
सागर
बसाहरी
खुरई
बी. ओ . टी. योजनान्तर्गत बीना- खिमलासा- मालथौन मार्ग निर्माण.
संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन सागर संभाग , सागर.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है.
591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
भाग 1 ]
क्र. क- 1461- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
धारा 4 की
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में )
उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
11.376
सागर शाहगढ़
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
जालमपुर प.ह.नं. 45
संभाग क्र. - 2 , सागर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क- 1462 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
धारा 4 की
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में)
उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
बंडा (2)
(4) 8.532
(1) सागर
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
(3) पनारी प.ह.नं. 83
(5) संभाग क्र . - 2, सागर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 11 फरवरी 2011
प्र. क्र. 043 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(5)
(3)
पन्ना
लमतरा
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
हरदुआ मेमारी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्टवियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 8.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.90 कुल रकबा 12.40
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
592
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 044- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3)
पन्ना शाहनगर हरदुआ मेमारी
निजी भूमि 19.90 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.30 कुल रकबा 30.20
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
हरदुआ मेमारी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्टवियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
प्र. क्र. 045 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)
(4) (2)
(3)
पन्ना शाहनगर कुडाई हार निजी भूमि 1.90 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 1.90
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
सलैया फेरन सिंह बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 046 -अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर सलैया फेरन सिंह
निजी भूमि 23.10 एवं शासकीय भूमि रकबा
2.45 कुल रकबा 25.55
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
सलैया फेरन सिंह बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
593 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 047 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(3)
(6) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(5)
पन्ना शाहनगर बोरी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 11.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10 कुल रकबा 12.30
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 048- अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(1)
(4)
(5)
(2)
(3)
(6) ठरका
पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनन एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 12.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.90 कुल रकबा 15.20
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 049- अ- 82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(2)
(3)
(6) (1)
(5)
(4)
पन्ना शाहनगर सलैया फेरन सिंह
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि 33.50 एवं शासकीय भूमि रकबा
बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
3.60 कुल रकबा 37.10
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 प्र. क्र. 50 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर बीजाखेड़ा निजी भूमि 28.60 एवं शासकीय भूमि रकबा 9.90 कुल रकबा 37.50
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन टोला बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 051- अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1)
(3)
(2)
(4)
महेबा
पन्ना शाहनगर
निजी भूमि 48.40 एवं शासकीय भूमि रकबा
13.90 कुल रकबा 62.30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
चकरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 052 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर
मलघन निजी भूमि 14.80 एवं शासकीय भूमि रकबा 16.60 कुल रकबा 31.40
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मलघन बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
595 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 053 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर अतरहाई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
अतरहाई बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 20.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.70 कुल रकबा 26.00
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 054 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)
(4)
(6) (2)
(3)
(5)
पन्ना शाहनगर शाहपुर खुर्द
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
शासकीय भूमि रकबा निजी भूमि 33.30 एवं
शाहपुर खुर्द बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य .
8.20 कुल रकबा 41.50
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 055 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(5)
ताला
पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
ताला बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 26.65 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.60 कुल रकबा 28.25
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
596
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 056 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना शाहनगर रैगुवां निजी भूमि 25.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 6.40 कुल रकबा 31.90
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
रैगुवा बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 057 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
लमतरा
शाहनगर
निजी भूमि 18.60 एवं शासकीय भूमि रकबा
12.65 कुल रकबा 31.25
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लमतरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 058 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
चकरभटा
पन्ना शाहनगर
निजी भूमि 38.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.70 कुल रकबा 49.10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
चकरभटा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 059 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना
देवरा
शाहनगर
निजी भूमि 22.70 एवं शासकीय भूमि रकबा 20.20 कुल रकबा 42.90
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरा नं . 2 बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 1477- भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) धार
बदनावर
0.864 0.272 4.856 0.481
छांयन चंदवाडियाखुर्द संदला चंदवाडियाकला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बागेडी तालाब की लघु नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , धार (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
धार , दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. 1680- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) धार
0.950
अमझेरा
सरदारपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.
मकोडा नाला केनाल निर्माण से प्रभावित होने से .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 1685 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) धार
1.098 कुक्षी मुकुन्दपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मनावर.
इन्दला तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. भू- अर्जन - 16 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) तहसील/ तालुक
(1)
(2)
(4)
(3)
दतिया दतिया
बामरौल
5.88
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की शाखा नहर आर. एम . 3 , एल. एम. 4 , एल. एम . 5 एवं एल. एम. 5 की उप शाखा आर 1 नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-17-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में ) तहसील/ तालुक
(1)
(2)
(3)
(4) दतिया दतिया
उपराय
13.11
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर. बी. सी. (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा नहर आर.एम. 2 , आर.एम. 3 , एल. एम . 6 आर. एम . 7 , एल . एम. 8 , आर. एम . 9 , 10 एवं एल. एम . 5 की उपशाखा आर. 1 , आर. एम . 9 की उपशाखा आर 1 के निर्माण हेतु है.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
दतिया, दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. भू- अर्जन- 18-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) तहसील/ तालुक
(1)
(2)
(3)
(4) दतिया
दतिया
औरीना
11.06
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा नहर 5 आर , 7 आर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-19-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) तहसील/ तालुक
(1)
(2)
(3)
(4) दतिया दतिया
औरीना
10.39
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 10 आर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. भू- अर्जन-21-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) तहसील/ तालुक
(1)
(3)
(2)
(4)
औरीना
दतिया दतिया
12.97
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 8 एल . 9 एल. के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- 21-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
(1)
तहसील/ तालुक (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (4)
बडेरा जागीर
दतिया दतिया
7.13
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी ( म.प्र. )
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 की शाखा नहर एल. एम . 7 , एल . एम. 9 , आर. एम. 11 एवं आर . एम . 12 के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
602
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. 1536 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (4)
(3)
छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
ब.नं. -274
08.510 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
प.ह.नं. -39
ग्राम-बिछुआ सानी रा.नि.मं.- नांदनवाड़ी.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
बिछुआ सानी जलाशय योजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन नहर उप संभाग , पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 1537 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(3)
(2)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (4) छिन्दवाड़ा पांढुर्णा
0.202 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
ग्राम-पिपर- पानी ब.नं. - 244 प.ह.नं. - 16/40 रा.नि.मं.- नांदनवाड़ी.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
बिछुआ सानी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
603 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग , पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. 199 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा -4 की उपधारा ( 2 )
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
खरगोन
12.177
महेश्वर सुलगांव
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. मण्डलेश्वर.
महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर जिला खरगोन. ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल -1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
604
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 क्र. 200- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है एवं आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(3)
(1)
(4) खरगोन महेश्वर बहेगांव
4.785
अनुसूची
धारा-4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर .
महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर जिला खरगोन. ( 2 ) भू- अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन , ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल -1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. 3630 - भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल क्षेत्रफल (हे . में. ) (4) (1)
7.675 राजगढ़
कल्पोनी
राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पाडल्याखेड़ी तालाब की नहर में अर्जित भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
605 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2) (3)
(6)
(5)
(4)
1.427
राजगढ़ राजगढ़ पाडल्याखेड़ी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
कल्पोनी
9.020
संभाग , राजगढ़.
13.663
रसूलपुरा
पाडल्याखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र की शेष रही भूमि का भू-अर्जन.
बखेड
9.366
योग .. 41.151
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ / भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 21 फरवरी 2011
प्र. क्र. 1 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नंबर
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (हे. में. )
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
(6)
2.407
0.066
रायसेन
99/1/1
मोघा जलाशय की
कार्यपालन यंत्री ,
उदयपुरा बुधनवाड़ा
0.264
99/1/2
2.402
जल संसाधन विभाग , नहरों हेतु.
0.251
99/2/1
2.428
रायसेन.
2.384
0.330
99/2/2
134/1
1.214
0.198
134/2
1.173
0.079
132
0.120
1.441
2.444
214
0.280
213/2
0.607
0.036
1.052
217
0.119
0.405
98/1/2/4
0.260
102/1
0.534
0.152
216/3
0.793
0.083
46/1/1
1.82
0.144
0.072
46/1/2
0.188
97
2.489
0.165 606
(1)
(2)
(3)
96
114/1
114/2
115/1
115/2
116/2
137
138
139
140
231
236
238/1
240/1
240/2
145
146
186
184/3/2
185/1
185/2/1/1
185/2/1/2
185/2/2
198
201/2
201/3
201/4
201/1
202
203/2
277/1/1
277/2
277/3
277/1/3
278/1
283/1
283/2
307/1
307/2
308/1
309
355
356/1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 (4)
(6)
(5)
0.184
1.651
0.183
0.619
0.627
0.090
0.530
0.061
1.619
0.137
0.746
0.030
3.205
0.018
3.209
0.484
1.598
0.332
2.023
0.265
1.125
0.054
0.090
0.421
1.753
0.126
0.024
2.128
1.700
0.066
0.167
1.437
2.302
0.216
3.266
0.207
1.790 0.167
2.673
0.081
0.809
0.059
0.005
0.529
1.337
0.227
6.398
0.158
0.809
0.184
0.859
0.095
0.045
1.214
1.886
0.124
2.448
0.122
0.809
0.014
2.752
0.018
1.011
0.122
1.011
0.108
0.009
0.809
0.113
1.619
5.764
0.112
2.000
0.117
3.436
0.079
3.436
0.110
1.729
0.175
2.182
0.296
1.522
0.144
0.080
0.930 भाग 1 ]
607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
356/2
385
386/1
231
235
237/1/1
237/2
238/1
240/1
242/2
242/1
112/1
112/2
148/2/1
149
150/1
150/2/2
151/1
183/1/1
183/2/2
182
181/2/2
175/1/1/1
175/2
180/2
179
204
205/1
176
206/2
221/2
222
259
271
272
273/2
275
276
305
306/2
299
300/1
301
(5)
(6) (4)
0.466
0.068
0.466
0.022
0.949
0.198
0.022
1.125
2.213
0.247
0.809
0.112
0.405
0.094
1.753
0.049
2.128
0.031
1.283
0.013
1.283
0.076
0.117
2.103
0.043
0.603
0.603
0.087
0.866
0.022
0.551
0.121
0.166
0.744
2.024
0.175
1.125
0.094
2.405
0.072
1.214
0.099
1.214
0.117
0.041
1.619
0.108
0.405
0.777
0.175
1.112
0.162
0.450
0.058
1.214
0.162
1.214
0.405
1.983
0.203
1.420
0.018
1.011
0.054
0.968
0.068
1.744
0.265
4.569
0.031
4.257
0.427
1.214
0.225
4.711
0.346
6.074
0.184
2.958
0.202
1.682
0.189
1.012
0.018
1.619
0.099
4.205
0.220 608
(1)
(2)
(3)
304
331
296/1
296/2
298
311/1
310
313/2/1
313/2/2
बड़गवा कला 5/3
5/4
5/1
13/1
13/2
5/2
11
47/1/2
7/2/2
17
12
18/2
16
15/2/1
9/1/1
9/2/1
4/2/1
15/2/2
15/1/2
15/1/1
9/1/2
9/3/2/1
48
71/1
मुरपार
71/2
72/1
70/2
19/1/1
18/3
22/1
22/2/1
24/2/1/2
24/2/2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 (4)
(5)
(6) 3.266
0.099
0.713
0.045
1.101
0.108
0.115
1.101
2.023
0.252
0.348
0.045
3.132
0.202
0.457
0.019
2.832
0.222
2.023
0.051
2.023
0.045
6.189
0.710
0.086
1.384
1.384
0.133
6.207
0.158
4.569
0.148
1.890
0:192
0.809
0.106
1.619
0.195
2.428
0.223
0.223
5.325
0.090
1.619
2.428
0.247
1.214
0.018
1.860
0.292
0.068
2.428
2.707
0.022
0.068
0.917
0.059
0.809
1.512
0.086
4.552
0.060
0.809
0.152
0.090
1.133
0.201
4.051
0.405
0.078
1.234
0.135
12.847
0.193
1.142
0.086
1.146
0.172
1.797
0.042
0.062
0.315
0.067
0.899
0.766
0.009
1.517
0.135 भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
23
25/2/2
26
28/1/1
28/1/2
28/2
78/2
99/1
99/2
100/1
100/2
101/1
101/2
86/2
86/1/2
77
75
72/2
102
मोहड़ पपलई 25/1
26/1/1
26/1/2
28
124/1/1
124/1/2
124/2
159/1/1
122/2
116/2
115/2
208/1
208/2
7/1/2
6/1
6/2
6/3
5/2
129
137
143
16/1/1
18/1
18/2/1
20
609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(4)
(5)
(6) 1.214
0.096
0.809
0.126
7.527
0.166
0.096
1.619
2.833
0.033
0.096
2.023
6.069
0.531
1.619
0.309
1.404
0.018
0.498
0.067
0.494
0.494
0.498
0.188
2.019
0.386
1.787
0.171
1.124
0.019
7.803
0.377
1.987
0.130
1.214
0.117
0.171
1.299
2.152
0.031
0.809
0.225
1.020
0.248
1.643
0.435
3.415
0.300
1.036
0.075
0.143
1.011
2.428
0.473
2.237
0.387
1.433
0.353
1.036
0.353
1.206
0.133
1.214
0.169
1.214
0.157
1.727
0.068
1.725
0.112
0.247
1.725
0.157
1.289
0.769
0.135
0.198
1.542
0.870
0.195
0.126
1.283
1.060
0.108
0.530
0.245
2.120
0.099 610
(1)
(2)
(3)
19/2
19/1/2
21
22
53/1
53/2
54/2/2
55/1
56/1
57/1/4
197
196
189
186
205/1
205/2
204
210
251/1
251/3/2
252/1
250/2
250/3
249/1
249/2
249/3
50/1/2
बम्होरी
51/2
54
55
44
77/2/2
49
77/2/1
77/1/2
77/1/3
106/3
106/4
100
101/2
101/1
103
268
48/1
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(4)
(5)
(6) 1.116
0.126
1.113
0.121
1.424
0.148
2.426
0.090
1.295
0.085
0.225
1.214
0.749
0.112
2.806
0.013
0.172
1.619
7.017
0.060
0.698
0.130
1.372
0.115
0.328
0.018
0.644
0.090
1.976
0.130
2.225
0.184
3.011
0.102
4.727
0.195
1.214
0.110
1.417
0.019
2.594
0.090
0.078
0.809
0.886
0.137
0.020
1.435
1.011
0.117
0.809
0.113
0.809
0.270
0.216
1.129
0.248
1.137
0.201
1.137
3.646
0.300
2.965
0.012
2.594
0.248
5.937
0.324
2.969
0.084
0.192
2.965
0.030
2.594
0.254
3.403
0.333
1.133
1.012
0.113
0.506
0.108
0.389
4.957
0.603
0.103
0.827
0.166 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
48/2/1
47/1
220/4
221/3
222/3
266
222/4/1
254/3
255/4
36
35/1
255/6
33/1
33/2/1
33/2/2
19/2
124
125
126/1/1/1
33/2/3
126/1/1/2
132
133
204/2
203/2
183/1
183/2
183/3/1/1
183/3/1/2
182
181/1
56
53
164
163
60
59/1
59/2/1
74/2/2
73
72/3
59/2/2
89
99/1
102
611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(4)
(5)
(6) 0.434
0.013
0.225
5.261
3.813
0.280
4.500
0.254
0.200
1.999
1.315
0.216
2.044
0.103
1.065
0.184
0.162
0.720
2.930
0.230
0.090
1.356
0.720
0.067
2.120
0.187
1.619
0.152
2.028
0.136
0.809
0.110
0.911
0.129
0.062
0.911
0.117
0.809
2.028
0.136
1.214
0.117
2.291
0.238
0.043
0.648
1.856
0.117
0.254
2.936
0.405
0.020
0.405
0.043
0.405
0.031
1.639
0.169
2.772
0.162
1.667
0.162
0.164
1.842
0.050
1.141
1.978
0.054
1.983
0.165
2.121
0.016
0.164
1.214
0.841
0.020
0.405
0.040
2.145
0.175
2.775
0.144
2.051
0.176
0.413
0.030
0.180
1.295
7.406
0.796 612
(1)
(2)
(3)
97
271/1/1
80
81
271/2/1/2
271/2/2
279/1/1/2
181/2
285/2
281
283/2
282
262/1/1
262/1/2
316/1/1/1
देवरी
316/1/1/2
316/1/2
316/2/1
319/1
321/2
324
325
319/2
287
286
338
340
330/2
330/5/1
330/5/2
343
346
348/1
347/2
500
490/1/4
490/1/2
490/2/2
490/2/3
490/2/4
486/1/3
486/2
485/1
342
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1 (4)
(5)
(6) 1.222
0.022
0.405
0.086
2.120
0.216
1.238
0.212
0.405
0.020
0.607
0.078
0.202
0.058
1.667
0.144
0.273
4.139
2.776
0.273
0.040
0.579
0.060
3.768
1.065
0.098
1.065
0.086
1.923
0.105
0.226
0.405
1.214
0.378
1.112
0.135
0.108
0.809
1.417
0.171
4.803
0.162
5.710
0.247
0.809
0.108
1.509
0.067
1.311
0.090
0.157
4.452
7.984
0.360
1.214
0.140
0.045
0.202
0.068
0.405
1.170
0.137
4.621
0.125
0.180
0.863
2.558
0.036
1.012
0.096
1.214
0.048
0.809
0.030
1.214
0.120
0.405
0.024
1.214
0.120
3.318
0.144
5.098
0.132
2.011
0.180
4.767
0.216 613 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 351/2
0.080
1.619
351/3
1.214
0.126
356/2
2.428
0.162
354/1/1
1.012
0.054
354/1/2
1.012
0.054
354/1/3/2 0.809
0.108
2.428
354/2
0.144
358
3.783
0.150
0.206
362/1
3.238
308/1
0.817
0.105
308/2
0.809
0.195
2.879
362/2
0.222
355
3.238
0.006
2.278
306
0.465
307
0.045
0.850
313
1.619
0.120
0.817
315/1
0.101
315/2
1.619
0.108
647.678 50.569
योग .
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 23 फरवरी 2011
प्र. क्र. अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(6)
(4)
(5)
बडवारा
(1) कटनी
निजी 3.36
कुल 3.36
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , कटनी.
(3) भजिया प.ह.नं. 64/34 नं. ब. 309
झिरगिरी जलाशय योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 14 फरवरी 2011
प्र. क्र. 01 - भू- अर्जन-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे . में )
(4)
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3) धमनोदा
0.460
(1) विदिशा
(2) विदिशा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) बर्रो मुख्य नहर के निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
410/1 410/2 419/1
0648
0.005
419/2 422/1/5
422/1/4
0.005
422/1/3
0.110
422/1/6
0.014
421
0.129
0.060
420
341
0.453
367
1.000
342/2
0.005
335
0.359
0.060
306/4
315
0.042
0.010
313
306/3
0.064
304
0.324
305/1
0.032
303/1
303/2
303/3/1
0.900
303/3/2
303/4
0.237
314
284
0.032
287/1
0.620
287/2
0.162
287/3
0.162
287/4
0.081
279
0.700 615 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
311
0.064
418
0.600
619/2
0.520
623/2
0.550
623/3
0.230
623/5
0.230
623/4
0.230
625/2
0.030
625/3
0.180
626/1
0.290
626/2
0.150
645/2
0.324
646
0.200
647
0.194
663
0.129
655/1
0.050
655/2
0.120
657
779
0.653
648/2
0.194
664/1
1.108
664/2
659/1
0.022
659/2
656
0.544
661
0.194
778
0.388
737/1
0.064
0.324
784/2
0.064
785
14.320
महायोग :
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र . क्र. 02 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
क्षेत्रफल ( हे . में)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
8
0.613
सगोदा
(1) विदिशा विदिशा
बर्रो मुख्य नहर
9
0.228
के निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
616
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 (1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
101
0.698
13
15
0.199
18
0.339
22
0.143
2.220
महायोग :
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - भू-अर्जन - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे. में )
(4)
(1) विदिशा
(2) विदिशा
178/1
(3) खजूरी थानेर
178/2
0.093
(6) बर्रो मुख्य नहर के निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा .
178/3 180
0.091
182/1
182/2
0.385
182/3/1
182/3/2
140/1
0.342
175/2
0.710
175/1
140/2क
0.020
174
0.400
0.226
152/1
140/3
0.311
143
0.612
146
0.150
148/3
0.015
144/1
144/2
0.390
144/3
144/4
148/2
0.050
146/2
0.194
0.259
146/1 617 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
145/1
145/2/1
0.170
145/2/2
105/1/1
0.160
105/1/2
105/1/3
13/1
0.499
13/2
17/1
0.180
17/2
8/1
8/2/2
8/2/3
8/3
1.026
8/4
8/5
8/6
0.500
6
4/1/1
0.290
0.100
3
7.173
महायोग :
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
कावर्णन
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(5)
(2) विदिशा
236
0.347
(1) विदिशा
(3) पौआनाला
240/4/2
0.324
(6) बर्रो मुख्य नहर केनिर्माण.
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.
240/4/3
0.324
0.441
247/1 मि.
247/1 मि.
247/2
0.356
महायोग
1.792
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1 प्र. क्र. 05 - भू-अर्जन-10-11 . चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
कावर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे. में )
(2)
(1)
(3)
(4)
बरों
विदिशा
606
1.646 विदिशा
583
0.371
580
0.769
579
0.666
160
0.397
578
0.622
608
0.091
151/611
0.005
151/3
0.692
151/1 151/2
119
0697
116/1
0.265
116/2
0.265
115/1/1 |
115/2/2
115/3/2
115/1/2
1.240
115/2/1
115/3/1
7.726
महायोग (5)
(6)
बर्रो मुख्य नहर के निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक, सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(4) विदिशा विदिशा
0.020
(3) बालाबरखेड़ा
46 45
0.304 (5)
(6)
बर्रो मुख्य नहर
के निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक , सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
भाग 1 ]
619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
(5)
43/1
0.300
43/2
40/1
0.209
42/1
42/2/1
0.388
42/2/2
32/11
0.300
32/2
20/3/1
0.388
20/3/2
0.388
20/1
0.518
23/2
0.005
243/2/1
मि-1
243/2/1
1.425
मि-2
243/2/2
243/2/3
243/1
0.020
4.265
महायोग
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र . क्र. 07 - भू-अर्जन-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे . में )
(4)
(5)
190/1
(1) विदिशा
(2) विदिशा
(3) पिपलिया अजीत
0.195
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक,
0.285
190/4
(6) बरों मुख्य नहर के निर्माण.
सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
190/5
0.427
190/6
0.427
194/3
0.019
महायोग
1.353
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 प्र. क्र. 08- भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
(6)
(4)
(3)
(5)
02
0.072
विदिशा विदिशा दल्लाखेड़ी
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक,
03
0.770
बर्रो मुख्य नहर के निर्माण.
सागर संभाग क्र . 2 , विदिशा.
04
0.285
12/2
0.319
14/1/1
14/1/2
14/1/3
14/2/ 1 ख
14/2/2/1 ग
1.917
14/1/4
14/2/2ख
14/2/3
14/2
14/2/1 क
14/2/2क
18/2
0.105
0.150
19
25
0.202
24
0.129
55
0.359
23
0.259
30
0.044
47/1
0.455
54
0.067
53/1
0.340
53/2
0.046
50/1
0.081
50/2
0.694
47/2
0.609
49
0.550
31/2
0.065
31-1
7.518
महायोग
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
प्र. क्र. 09 - भू-अर्जन-10-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे क्रमांक एवं लगभग
क्षेत्रफल ( हे . में)
(4)
(6)
(5)
(1) विदिशा
(2) विदिशा
(3) खामखेड़ा
बर्से मुख्य नहर के निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
1.085 1.666 0.717
69/1 69/2 67
96/2
0.380
97/1
1.260
98/1
98/2
1.049
98/3
100/2
0.110
549/1
0.580
549/2
556/1
1.715
556/2
0.875
548/2
666/1
666/2
0.385
666/3
666/4
664/1
0.350
664/2
523
0.297
0.525
529/2/1 529/2/2
0.123
531/1 531/2
533
1.000
668
0.129
667
0.194
223/1
0.839
223/1/2 223/2
384
0.025
381/1
0.648
381/2
0.262
381/3/1
381/3/2
0.035
381/3/3 622
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(4)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
381/4/1
0.175
0.227
381/6
381/7
0.349
381/8
0.175
369
0.175
367
0.350
509/1
0.437
509/2
509/3
509/4
511/1
511/1/3
0.995
511/2
606
0.167
607
0.167
608
0.500
611/1
1.200
222/1
222/3/1
1.399
222/4/1/क
222/4/ 1 /ख
189/1
0.559
189/2
0.048
199/1
0.163
190/1
0.780
191
0.014
0.040
194
0.280
199/4
193/2
0.389
171/1
171/2/1
171 /2/2क
171/2/2ख
1.000
171 / 2/ 2 ग
171/3/1
171/3/2
0.780
170/2
0.390
170/1
4/2
0.315
25.323
महायोग :
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. 254 - भू-अर्जन- 2010-11- क्र. क्यू. भू-अर्जन- 2010-11-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
खसरा नं .
नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2)
(4)
(3) अछरौनी
79 (1) शिवपुरी खनियाधाना
80
87
99
103
104
106
109
110
113
105
114
117/2
119
120
118
884
885
886
888
887
891/1
891/2
897
893
894
895
(7)
(5)
0.05
0.08
(6) कार्यपालन यंत्री, राजघाट बांई नहर वितरण संभाग,
0.57
0.08 जिला शिवपुरी . म. प्र. खनियाधाना
राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत बांईं तट नहर की विजयपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.
0.01
0.03
0.01
0.06
0.11
0.07
0.04
0.12
0.05
0.01
0.09
0.28
0.03
0.10
0.16
0.06
0.08
0.08
0.05
0.04
0.01
0.13
0.15 624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
896
2030/1
2027
2037
2038
2040
2042
2024
2046
2047
2048
2078
2068
2071
2072
2079
2082
2075
2076
2077
907
1762
1817
1820
1821
1822
1823
2119/2
2123/1
2131
2714
2688
2690
2697
2715
2716
2718
2720
2721
2722
2132
2656
2657
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.08
0.25
0.06
0.30
0.08
0.03
0.01
0.05
0.39
0.08
0.04
0.11
0.14
0.09
0.10
0.05
0.08
0.01
0.02
0.07
0.22
0.17
0.42
0.19
0.34
0.02
0.03
0.20
0.05
0.15
0.08
0.06
0.09
0.23
0.48
0.60
0.10
0.33
0.46
0.03
0.53
0.02
0.08 भाग 1 ]
625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(4)
(3)
2683/1
2691
2692
2693
2695
2696
605
606
610
615
616
611
608
2101
2102
2103/1
2113/1
2099/11
2099/12
2099/14
614
1864
1865
617/1
617/2
1863/1
1863/2
1863/3
2124
2129
कुलयोग:
(6)
(7)
(5)
0.16
0.36
0.08
0.21
0.01
0.09
0.02
0.14
0.21
0.03
0.09
0.25
0.08
0.21
0.22
0.14
0.06
0.12
0.07
0.06
0.01
0.03
0.06
0.04
0.03
0.12
0.09
0.08
0.20
0.10
12.84
( 2 ) नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी , दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. क्यू. - भू- अर्जन-99 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालूका
(3)
(4) (1) (2)
नरबर
2153
दिहायला
शिवपुरी
2155
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2168
2169
2170
2171
2173
2174
2178
2179
2193
2281
2283
2284/2
2288
2291
2292
2293
2295
2297
2311
2316
2317
2318
2321
2343
2344
2345
2347
2349
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(6)
(7)
(5)
0.18
0.12
0.12
0.22
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग , करैरा जिला शिवपुरी.
सिंध दांयी तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-6 एवं 4 एल माइनर केनिर्माण हेतु.
0.04
0.09
0.16
0.06
0.09
0.16
0.03
0.06
0.12
0.06
0.07
0.01
0.06
0.02
0.02
0.35
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06
0.16
0.03
0.14
0.10
0.08
0.15
0.19
0.06
0.06
0.03
0.24
0.18 भाग 1 ]
627
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
2351
2352
2353
2354
2525
2526
2528/1
2528/2
2544
2545
2548
2572
2573
2574
2628
2629
2630
2632
2628
2689
2697
2698
2699
2733
2737
2739
2749
2790
2791
2820
2821
2822
2855
2907
2908
2959
2966
2970
2971
2972
2973
2974
2980
2981
3729
3730
3731
3733
3734
(6)
(7)
(5)
0.01
0.13
0.22
0.03
0.16
0.08
0.04
0.04
0.12
0.10
0.17
0.12
0.14
0.05
0.03
0.17
0.27
0.07
0.01
0.06
0.01
0.20
0.20
0.29
0.22
0.03
0.28
0.13
0.36
0.17
0.24
0.07
0.26
0.32
0.19
0.02
0.12
0.01
0.20
0.01
0.32
0.15
0.09
0.10
0.20
0.09
0.02
0.13
0.08 628
(1) (2)
(4)
(3)
3735
3743
3776
3777
3783
3784
3785
3787
3789
3790
3791
3848
3890
3894
3896
3897
3899
3900
3966
3967
3968
3970
3973/1
3974/1
3975
4004
4009
4013
4019
4020
4021
4022
4023
4030
4032
4033
4034
4035
4036
4038
4039
2443
2448
2449
2451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1 (5)
(7)
(6)
0.09
0.02
0.02
0.03
0.05
0.03
0.02
0.16
0.24
0.05
0.07
0.23
0.02
0.17
0.37
0.01
0.34
0.05
0.12
0.19
0.28
0.01
0.02
0.02
0.22
0.09
0.17
0.24
0.27
0.07
0.02
0.09
0.01
0.01
0.01
0.21
0.36
0.13
0.12
0.08
0.51
0.67
0.03
0.56
0.01
कुल योग 16.74
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 105.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं .
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुक
(2)
(3)
(4)
172 नरवर बिल्हारी कलां
(1) शिवपुरी
175
176
181
182
183
184
185
189
192
194
417
अनुसूची
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(7)
(5)
0.01
0.30
0.01
सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उपशाखा एम-5 के निर्माण हेतु.
0.13
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.
0.20
0.33
0.02
0.32
0.03
0.02
0.06
0.02
कुल योग 1.45
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-111 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
खसरा नं.
जिला तहसील/ तालुक
(2)
(4) नरवर
5 (1) शिवपुरी
(3) सुनारी
6
7
8
12
13
14
17
18
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(5)
(6)
0.05
0.28
0.23
(7) सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.
0.12
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी .
0.12
0.17
0.15
0.15
0.27 630
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
19
20
49
50
52
54
55
56
191
192
193
194
195
202
203
204
205
207
208
209
210
213
226
227
231
232
233
234
236
237
238
239
240
243
245
246
247
248
249
262
263
1638
1639
1641
1642
1643
1645
1646
1647
1653
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.25
0.20
0.05
0.01
0.19
0.17
0.01
0.01
0.04
0.12
0.11
0.05
0.20
0.01
0.33
0.24
0.01
0.05
0.08
0.03
0.12
0.40
0.12
0.17
0.12
0.05
0.12
0.01
0.01
0.01
0.08
0.13
0.04
0.05
0.08
0.08
0.06
0.01
0.02
0.10
0.08
0.08
0.02
0.08
0.10
0.09
0.12
0.06
0.15
0.06 भाग 1 ]
631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
1654
1655
1656
1657
2083
2084
2085
2088
2089
2128
2129
2131
2152
2108
2130
2132
2139
2138
2140
2153
2154
2155
2156
2167
(7)
(5)
(6)
0.19
0.08
0.10
0.10
0.01
0.17
0.01
0.03
1.09
0.03
0.08
0.02
0.03
0.05
0.32
0.22
0.11
0.25
0.35
0.15
0.02
0.21
0.02
0.24
कुल योग .10.20
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-123 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
(4) नरबर
मडोर
214 शिवपुरी
215
220
221
222
224
226
229/2
230
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(5)
(6)
(7)
0.09
कार्यपालन यंत्री, सिंध
0.15
0.24
0.13
परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा , जिला शिवपुरी.
सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उपशाखा एम-5 एवं उसकी सब- माइनरों के निर्माण हेतु.
0.02
0.19
0.13
0.17
0.05 632
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(2)
(3)
(1)
(4)
243
244
246
247
249
250
259
261
262/2
265
266
267
269/1
270
294
346
347
351
370
372/2
375
381
396
397
398
448
450
451
452
459
462
463
464
465
473
474
475
476
477
478
481
482
485
468
490
501
507
508
509
538 (5)
(7)
(6)
0.02
0.11
0.02
0.12
0.12
0.02
0.18
0.14
0.01
0.09
0.11
0.27
0.10
0.31
0.32
0.02
0.20
0.14
0.07
0.05
0.14
0.01
0.26
0.19
0.10
0.07
0.13
0.08
0.01
0.05
0.02
0.11
0.17
0.08
0.12
0.03
0.16
0.03
0.16
0.01
0.09
0.12
0.02
0.13
0.05
0.08
0.13
0.07
0.12
0.17 भाग 1 ]
633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(4)
(3)
545
547
548
549
550
552
555
556
557
1041
1042
1043
1049
1050
1055
1056
1057
1058
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1076
1138
1139
कुल योग ..
(7)
(5)
(6)
0.10
0.03
0.02
0.03
0.10
0.01
0.08
0.10
0.07
0.02
0.06
0.09
0.13
0.01
0.01
0.05
0.17
0.02
0.08
0.03
0.03
0.06
0.07
0.05
0.10
0.02
0.08
0.02
0.02
8.14
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-129.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
खसरा नं .
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
(2)
(1)
(3)
(4) नरवर
जरगवाँ सानी
15 शिवपुरी
16
17
60
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)
(6)
(7)
(5)
0.03 कार्यपालन यंत्री , सिंध
0.10
0.06
परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा ,
सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 5 आर, 6 एलमाइनर के निर्माण हेतु 0.06 जिला शिवपुरी .
634
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
61
62
70
71
72
74
75
76
158
159
160
161
162
304
308
310
311
325
326
338
339
340
341/1
341/2
342
343
346/1
346/2
347
348
573/1
573/2
573/3
577
578
579
581
582
584
588
589
590
591
592
593
594
595
605/1
605/2
606
607
(6)
(7)
(5)
0.09
0.02
0.05
0.12
0.03
0.06
0.07
0.03
0.25
0.15
0.15
0.28
0.28
0.04
0.10
0.09
0.22
0.02
0.20
0.11
0.09
0.23
0.03
0.31
0.02
0.03
0.11
0.10
0.11
0.07
0.04
0.08
0.08
0.16
0.11
0.23
0.34
0.20
0.02
0.12
0.05
0.05
0.12
0.29
0.02
0.04
0.04
0.09
0.03
0.05
0.05 भाग 1 ]
635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
608
609
610
611
613
615
616
638
708
710
732
766
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
782
813
816
817
818
820
832
833
834
835
836
845
846
847
848/1
848/2
849
850
851
868
869
873
874
875
876
877
878
880 (5)
(6)
(7)
0.03
0.07
0.06
0.01
0.01
0.05
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.28
0.03
0.02
0.02
0.02
0.05
0.05
0.21
0.06
0.02
0.04
0.07
0.08
0.05
0.04
0.07
0.06
0.10
0.04
0.04
0.03
0.06
0.03
0.05
0.05
0.18
0.02 636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
881
901
902
903
904
905
907
938
939
973
976
977
978
983
984
985
986
987/1
988
990/1
990/2
991
994
1004
1005/1
1005/2
1005/3
1177
1181
1182
1183
1184
1190
1191
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1201
1202/1
1202/2
1211/1
1211/2
1212
1213
1214
1260
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.01
0.02
0.25
0.10
0.10
0.11
0.15
0.37
0.03
0.01
0.05
0.33
0.06
0.01
0.08
0.18
0.10
0.06
0.14
0.08
0.06
0.06
0.05
0.01
0.07
0.09
0.08
0.01
0.07
0.09
0.02
0.12
0.07
0.01
0.06
0.05
0.07
0.08
0.07
0.06
0.06
0.24
0.01
0.01
0.07
0.02
0.17
0.01
0.03
0.02 भाग 1 ]
637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
1262
1263
1264
1265
1305
1308
1311
1312/1
1312/2
1313
1314
1315
1316
1320
1322
1319
1318
कुल योग ..
(5)
(6)
(7)
0.08
0.10
0.080
0.06
0.060
0.02
0.150
0.09
0.09
0.08
0.10
0.06
0.04
0.02
0.51
0.01
0.01
13.88
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-141.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नं.
तहसील/ तालुक
(2)
(1)
(4) नरवर
45 शिवपुरी
(3) बिल्हारी खुर्द
67/1
67/2
68
69
71
80
81
83
84
85
86
89
90
91
122
123
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
0.13
0.04
0.02
सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एम-5 माइनर के निर्माण हेतु.
0.06
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी .
0.03
0.02
0.03
0.13
0.02
0.03
0.06
0.06
0.01
0.02
0.03
0.11
0.13 638
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
136
137
138
140
317
321
323
360/1
360/2
360/4
361
362/1
362/2
362/3
363
364
366
367
499
500
501
502
504
505 कुल योग .
(6)
(5)
(7)
0.11
0.22
0.01
0.19
0.12
0.15
0.07
0.06
0.06
0.06
0.16
0.05
0.03
0.01
0.04
1.31
0.21
0.01
0.14
0.17
0.01
0.05
0.27
0.08
3.55
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-147.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
खसरा नं.
जिला तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन
हेतु प्रस्तावित
रकबा ( हेक्टर में)
(1) (2)
(4) नरवर
(3) भैसा
420 शिवपुरी
421
446
487
1165
1166
1169
1173
1257
1258
(7)
(5)
(6)
0.11
0.07
0.07
0.06
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी .
सिंध परियोजना दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-5 की 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.
0.17
0.09
0.03
0.01
0.20
0.38 भाग 1 ]
639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
1259
1267
1268
1269
1272
1260
कुल योग ..
(5)
(6)
(7)
0.04
0.02
0.05
0.23
0.13
0.17
1.83
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-153.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
खसरा नं.
जिला तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन
हेतु प्रस्तावित
रकबा ( हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4) नरवर
1718
रोनीजा
शिवपुरी
1719
1721
1722
1723
1728
1729
1730
1742
1743
1745
1746
1748
1751
1752
1753
1755
1758
1759
1760
1761
1762
1771
1773
1774
1777
1780
1781
1785
1786
1788
1789 (6)
(7)
(5)
0.10
0.08
0.14
0.02
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी .
सिंध परियोजना दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 5 आर माइनर के निर्माण हेतु.
0.24
0.23
0.02
0.01
0.01
0.13
0.06
0.09
0.03
0.10
0.30
0.19
0.09
0.10
0.09
0.07
0.11
0.03
0.11
0.10
0.01
0.07
0.18
0.33
0.12
0.16
0.27
0.09 640
(1) (2)
(3)
(4)
1822
1828
1829
1836
1837
1838
1848
1849
1851
2027
2028
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2045
2059
2301
2307
2441
2442
2443
2460
2461
2462
2463
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2486
2487
2488
2493
2495
2496
2506
2547
2554
2555
2556
2557
2573
2574
2575
2576
2579
2582
कुल योग .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
0.58
0.01
0.09
0.18
0.04
0.41
0.18
0.16
0.10
0.09
0.27
0.10
0.02
0.19
0.01
0.19
0.01
0.03
0.10
0.04
0.12
0.01
0.09
0.31
0.03
0.32
0.01
0.14
0.31
0.07
0.06
0.07
0.11
0.11
0.08
0.10
0.05
0.09
0.08
0.05
0.15
0.05
0.20
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.42
0.10
0.04
0.06
0.15
0.09
0.19
0.06
0.01
10.31
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 159.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
खसरा नं.
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
(2)
(4)
45 नरबर
(3) सनाई
(1) शिवपुरी
47
48
50
51
56
65
66
64
67
87
88
89
108
113
123
132
133
168
1112
1113/1
1113/2
1116/1
1193
1194
1199
1215
1217
1218
1214
1219
1220
1222
1223
1226
1221
1290
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (5)
(6)
0.11
0.08
0.01
0.01
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.09
सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उपशाखा एम -5 की मायनर आर -1 , आर-2सबमाइनर के निर्माण हेतु
0.10
0.03
0.10
0.06
0.02
0.04
0.15
0.11
0.12
0.06
0.09
0.21
0.25
0.03
0.03
0.11
0.11
0.09
0.04
0.02
0.17
0.05
0.17
0.10
0.03
0.09
0.02
0.06
0.03
0.02
0.13
0.20 642
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
1293
1299
1337
1298
1303
1314
1331
1304
1312
1305
1311
1313
1315
1332
1333
1335
1336
1338
1346
1350
1351
1352
1354
130
131
1115
1190
1191
1374
कुल योग
[भाग 1 (5)
(7)
(6)
0.06
0.01
0.10
0.07
0.10
0.08
0.12
0.10
0.02
0.05
0.04
0.03
0.10
0.02
0.01
0.05
0.01
0.34
0.10
0.20
0.14
0.11
0.27
0.11
0.01
0.15
0.12
0.06
0.08
5.80
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-165.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं.
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
(1) (2)
(3)
(4) नरबर
922
बडगोर
शिवपुरी
921
904/1
904/2
898
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(5)
(6)
(7)
0.47
0.34
0.60
0.21
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
0.18
सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं डी-5 से निकलने वाली 11 एल माइनर के निर्माण हेतु भाग 1 ]
643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
619
926
927
889
890
891
892
884
885
893
638
571
882
875
873
868
636
637
632
633
616
617
618
620
621
622
572
502
501
503
504
506
499
494/1
492
491/1
491/2
516
612
614
615
590
589
586
588
760
761 (5)
(6)
(7)
0.18
0.04
0.15
0.04
0.01
0.11
0.06
0.08
0.01
0.22
0.43
0.28
0.21
0.32
0.23
0.02
0.16
0.03
0.06
0.10
0.16
0.15
0.02
0.01
0.12
0.05
0.04
0.02
0.14
0.01
0.03
0.17
0.08
0.21
0.08
0.13
0.05
0.03
0.12
0.20
0.01
0.11
0.11
0.15
0.10
0.06
0.08 644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
[ भाग 1 (1) (2)
(5)
(7) (3)
(4)
(6)
758/1
0.02
758/3
0.04
759
0.08
0.12
742
741
0.14
740
0.11
746
0.04
0.07
747
0.05
377
376/1
0.17
379
0.02
375/1
0.03
375/2
0.10
374
0.04
8.01
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-171 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
17
नरवर
0.02
अंदोरा
शिवपुरी
19
0.26
20
0.14
21
0.14
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
(7) सिंध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी -5 एवं 5 आर, 7 आर माइनर के निर्माण हेतु
22
0.02
23
0.23
26
0.52
28
0.11
42
0.10
43
0.23
45
0.09
46
0.06
47
0.07
48
0.31
70
0.24 भाग 1 ]
645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
71
74
75
76
77
78
80
81/1
81/2
85
86
87
120
121
122
125
385
387
388
391
392
393
398
407
408
411
412
531
532
534
538
539
540
541
542
546
547
550
586
587
589
590
591 (6)
(5)
(7)
0.24
0.07
0.36
0.36
0.01
0.22
0.05
0.07
0.06
0.23
0.03
0.09
0.04
0.15
0.13
0.44
0.28
0.05
0.22
0.48
0.01
0.01
0.11
0.19
0.11
0.17
0.02
0.01
0.15
0.01
0.01
0.12
0.09
0.03
0.11
0.04
0.02
0.01
0.06
0.01
0.18
0.24
0.03 646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1) (2)
(3)
(4)
599
600
601
603
604
605
614
616
617
629
631
635
739
740
741
742
743
752
754
761/2
761/3
761/4
762
763
764/1
764/2
765
766/1
766/2
768
769/1
769/2
769/3
770/2
770/3
801
802
807
824
826
828
829
831
833
834
839
915
917
[भाग 1
(7)
(5)
(6)
0.07
0.13
0.11
0.15
0.01
0.01
0.50
0.34
0.01
0.34
0.34
0.33
0.07
0.03
0.08
0.01
0.09
0.07
0.11
0.08
0.08
0.04
0.01
0.04
0.01
0.16
0.07
0.03
0.04
0.02
0.03
0.03
0.02
0.10
0.04
0.15
0.27
0.12
0.20
0.02
0.05
0.17
0.23
0.07
0.07
0.17
0.05
0.03 भाग 1 ]
(1) (2)
(3)
(4)
918
919
978
979
1001
1002
1003
1011
1012
1013
1014
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1034
1035
1036
1041
1042
1043
1045
1071
1072
1076
1077
1078
1079
1081
1082
1321
1323
1333
1337
1338
1126
1010
647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(5)
(6)
(7)
0.28
0.36
0.34
0.22
0.04
0.04
0.05
0.09
0.02
0.04
0.04
0.02
0.01
0.01
0.37
0.04
0.05
0.01
0.17
0.34
0.05
0.22
0.19
0.08
0.02
0.18
0.10
0.03
0.06
0.22
0.24
0.24
0.05
0.18
0.17
0.08
0.07
0.03
0.01
17.82
कुल योग
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
648
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. 182- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
15.008
हरदी
गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 184 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में ) (2)
(4)
(3)
वेला
(1) रीवा
13.596 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
क्र. 186 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
3.643 गुढ़
कुम्ही
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़ .
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 188 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
वहेरा
4.554 गुढ़
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
650
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
[भाग 1 क्र. 190 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
रीवा
6.586
चौड़ियार
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 192 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(5)
(3)
(4)
(6) रीवा
खोखरा
6.534
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए, भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 13 जनवरी 2011
प्र. क्र. 10- अ- 82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज
( ग ) ग्राम- हाल्याखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.694 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.498
308 , 312 , 313/2/1/2/2 0.615 316 , 317 , 318 , 322 , 354/318/1/1/1/2/3
0.190
316 , 317 , 318 , 322 , 354/318/1/1/3/2
0.575
326, 327
332, 355/332/1/3
0.324
329/1
0.048
329/2
0.016
0.749
330/2, 331/2/2
0.506
330/2, 331/1/1
338 , 339 , 342/1/1/1/3 0.696
342/2, 343/2 0.477 योग : 4.694
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरमानिया उप नहर की हाल्याखेड़ी माइनर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
सीहोर, दिनांक 20 जनवरी 2011
प्र. क्र. 3 - अ - 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील - नसरूल्लागंज
(ग ) ग्राम- निम्नागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.443 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.522
0.660
1.481
40, 41 , 345/40/1 , 345/40/2/2क 40, 41 , 345/40/1 , 345/40/2/1/2 40 , 41 , 345/40/1 , 345/40/2/1/1
45/1
0.097
46/2
0.182
46/4
0.858
49/1
0.202
93/2/2
0.874
93/2/1
0.753
92/2
0.340
0.583
54/1/1
0.008
52, 54 , 341/52/2
54/1/2
0.656
55
0.923
326/55
0.518
85
0.214
56
0.045
64/1
0.983
64/2
0.910
64/3
0.117
64/4
0.255 652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
58, 59 , 79 ,
0.644
80, 81/1
65
0.595
66
0.040
280/1
0.421
281/ 1 क
0.728
293/1/1
0.413
293/2
0.421
योग : 14.443
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खरसानिया उप नहर.
( 3) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. 127- भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
( ग) ग्राम- खड़केल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.711 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
38/3
0.680
38/6
0.210
39/1/1
0.016
(2)
(1)
39/1/2
0.040
39/1/3
0.305
0.020
39/3
39/6
0.060
39/7
0.016
48/1
0.385
49
0.720
65
0.192
0.315
68/1
0.505
68/2
68/3
0.486
74/1
0.225
74/2
0.130
85
0.615
86/2
0.285
87
0.466
0.032
89/2
0.008
155
योग : 5.711
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 128 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद भाग 1 ]
653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
( ग) ग्राम- शाहबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.114 हेक्टर.
खसरा
रकबा नम्बर
(हेक्टर में) (1)
(2) 144
1.072 149/1/2/3
0.096 149/1/2/1
0.137 149/2/2
0.230 149/3/2/2
0.105 175/1/2
0.142 175/2/2/1
0.020 175/3
0.161 196/1
0.057 196/2
0.052 196/3
0.069 197/1
0.133 197/2
0.283 197/3
0.040 197/7
0.190 201/1
0.113 201/2
0.097 201/3
0.081 202/ 1 क
0.283 202/2
0.166 203/1
0.603 203/6
0.032 223/1
0.121 223/2
0.121 223/7
0.041 223/9
0.008 223/12
0.300 278/1
0.303 278/2
0.040 279/1/1
0.194 279/1/2
0.164 280/1 क
0.109 (1)
(2)
280/ 1ख
0.093
0.105
280/1 ग
280/2/1
0.129
280/2/2
0.186
284/1
0.170
285
0.186
286/1
0.307
0.202
288/1/1
0.202
288/1/2
288/2
0.437
289
0.275
290/1
0.105
290/2
0.514
291
0.809
0.202
293/1
293/2/2
0.186
295
0.121
0.283
296/1
296/4
0.421
296/5
0.121
308/1
0.032
309/2
0.040
313
0.324
0.405
315/2
0.466
315/3
296/2
1.230
कुल योग : 13.114
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक- 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
654
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
खरगोन , दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. 203 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम- रशीदपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.889 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
65/4
0.040
65/5
0.048
71
0.162
78
0.360
79/2
0.090
79/7
0.142
79/8
0.202
0.202
79/9
0.020
79/10/2
81/1/1
0.264
81/1 /2क
0.202
81/3
0.101
82
0.430
83/3
0.162
83/4
0.192
97/1
0.272
कुल योग : 2.889
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक- 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 फरवरी 2011
प्र. क्र. 1 - अ - 82-2009-10-935.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बीना
(ग) ग्राम- महूटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1) 37/1
1.01
योग . .1.01
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड की जल प्रदाय योजना हेतु .
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं जिला कार्यालय सागर में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 8 फरवरी 2011
क्र. 1184 - भू-अर्जन10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- सागर भाग 1 ]
655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(ग) ग्राम- रजौआ, प. ह . नं. 52
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.86 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
675/1
0.33
675/2
0.07
675/3
0.03
676/1
0.13
1.35
676/2
676/3
1.35
676/4
1.35
676/5
0.63
676/6
0.13
676/7
0.42
677
1.41
678
1.41
662
0.11
660
0.38
529
0.05
528
0.06
527/3
0.11
513
0.08
414/1
0.03
414/2
0.04
413/1
0.05
413/2
0.03
417
0.10
418/1
0.08
346/1
0.02
365
0.05
358
0.06
योग : 9.86
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बदौना जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु, द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 1185- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-सागर
(ग) ग्राम- बदौना, प. ह. नं. 51
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
896
0.16
0.22
897
0.22
898
899
0.22
योग : 0.82
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बदौना जलाशय योजना के बांध एवं स्पिल निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 8 फरवरी 2011
प्र. क्र. 12 अ- 82- वर्ष- 2009-2010. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की 656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग ) ग्राम- आंजनी , बेलखेड़ी, घूघस (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.06 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टर में ) (1)
(2)
ग्राम-बेलखेड़ी 278/1
0.08 278/2
0.08 278/3
0.08 278/4
0.07 265/3
0.11 265/1
0.11 252/1
0.09 252/2
0.03 252/3
0.03 252/4
0.03 253
0.16 229
0.11 232/1
0.03
0.03 232/2
232/3
0.03 232/4
0.05 232/5
0.05 232/7
0.05 232/8
0.04
1.26
योग :
ग्राम- आंजनी
70
0.19 69/1
0.08 69/2
0.11 54
0.08 53
0.08 52
0.14 51/2
0.02 574
0.21 578
0.03 481
0.10 583/1
0.01 583/2
0.01
[भाग 1 (1)
(2)
0.02
583/3
583/4
0.02
योग : 1.10
ग्राम-घूघस
896
0.02
922
0.06
899
0.09
900
0.15
919
0.09
923
0.06
924
0.06
925
0.07
0.07
926/2
927
0.16
1078
0.08
1077
0.07
1076
0.07
1074/1
0.06
1074/2
0.06
1066/1
0.14
1066/2
0.14
1067
0.06
0.06
1051
1048
0.13
1.70
योग :
4.06
महायोग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बेलखेड़ी जलाशय योजना की नहर के भू-अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर, परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह में देखा जा सकता है.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 491 - भू- अ.अ.--2011. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]
657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- जबेरा, प. ह. नं. 23
(ग) ग्राम- बगलवारा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.06 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
95में से
0.14
94/2में से
0.04
96 में से
0.35
105 में से
0.07
78/1 में से
0.13
78/2में से
0.05
79में से
0.06
80में से
0.06
68/1 में से
0.09
44 में से
0.10
45में से
0.12
49में से
0.15
48 में से
0.15
37 में से
0.09
34में से
0.18
33में से
0.01
5 में से
0.12
50/2में से
0.01
105 में से
0.35
117 में से
0.10
116 में से
0.06
115 में से
0.05
114 में से
0.03
110 में से
0.55 योग : 3.06
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बगलवारा जलाशय की नहर एवं स्पिल एप्रोच चेनल हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 492- भू- अ.अ.- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- जबेरा , प. ह. नं. 23
(ग) ग्राम- बगलवारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 22.03 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
98 में से
1.41
4.99
99
100
3.54
101
1.76
102
0.50
103
0.56
1.25
119में से
0.45
120/2में से
122/1
0.47
122/2में से
0.30
123
0.99
1.73
125में से
126 में से
3.15
104
0.18
105 में से
0.75
योग : 22.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बगलवारा जलाशय के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र.भू-अर्जन- 2011-44 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अंकित सूची के पद क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शाजापुर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग ) ग्राम- डोंगरगॉव
(घ) क्षेत्रफल-17.39 हेक्टर .
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
101
0.26
282
0.70
107
0.04
283
0.85
106
0.91
284
0.97
105/2
0.21
285
1.35
347
0.47
286
0.65
349
0.19
291
0.12
348
0.75
345
0.15
257
0.10
281
0.54
344
0.55
256
0.46
346
1.08
292
1.45
105/1
1.33
[भाग 1
(2)
(1)
355
0.01
0.18
293
356
0.71
1.20
302
357
0.59
0.20
303/2
0.75
342
0.43
303/1
0.16
338
354
0.03
योग : 17.39
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उज्जैन , झालावाड़ चेक पोस्ट.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग होशंगाबाद, दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. 2646 - भू-अर्जन 10 प्र . क्र. 01 , अ-82 वर्ष- 2008- 09- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-होशंगाबाद
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम- माछा
(घ) कुलअर्जनीय रकबा 0.15 एकड़ ( 0.060 हेक्टेयर) .
खसरा
रकबा
हेक्टेयर में नम्बर
एकड़ में
(1)
(2)
0.060 616/1
0.15
योग कुल अर्जनीय रकबा 0.15 एकड़/ 0.060 हेक्टेयर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माछा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि के नक्शे, (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
( 3 ) प्रस्तावित भूमि के मामले में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान जमा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. 3424 - भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- जीरापुर
( ग ) ग्राम- खारखेड़ा, पदमपुरा , उभापान
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.792 हैक्टर
सर्वे
क्षेत्रफल
क्रमांक
(हैक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-खारखेड़ा
240/1
0.170
270/1
0.050
270/2
0.250
270/3
0.050 योग : 0.520
ग्राम-पदमपुरा
27
0.405
0.075
18/1/3
0.192
24/1/1
0.065
24/1/2
0.040
21/1
0.052
18/1/4
0.240
योग : 1.069
ग्राम- उभापान
433
0.021
428/1
0.021
428/2
0.021
428/3
0.024
0.023
428/4 430
0.014 योग : 0.124 कुल योग : 1.792
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खारखेड़ा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011
प्र. क्र. 25- अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- कदारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.169 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
275
0.410
251
0.510
247
0.250
246
0.105
252/1
0.283
252/2
0.209
264
0.052
265
0.160
260
0.140 660
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2) 259
0.200 258
0.125 289/1
0.030 289/2
0.030 295
0.252 294
0.450 304/2
0.106 417/1/1
0.210 417/1/2
0.080 412/3
0.092 411/1
0.093 411/2
0.093 411/3
0.093 892
0.119 887
0.175 885
0.032 883
0.065 882
0.160 884
0.120 933
0.165 934
0.180 932/2
0.080 994
0.060 995
0.032
0.058 991
996
0.052 997/1
0.016 997/2
0.008 1001/1
0.060 1001/2
0.030 1002
0.073 1003
0.070 998
0.115 1004/2
0.085 1000
0.120 999
0.080 1063
0.130 1064
0.160
[भाग 1
(2)
(1)
1065
0.110
1066
0.015
1067
0.020
1068
0.101
1069
0.010
1070
0.023
1071
0.020
1072
0.080
1073
0.040
1074
0.060
1144
0.120
1157
0.057
0.406
1182
273
0.042
274/1
0.090
274/2
0.060
289/5
0.080
0.080
293/1/2
0.400
419
0.025
306
417/2
0.310
0.220
249/1
893/3
0.032
893/2
0.016
894
0.400
890
0.100
886
0.088
1004/1
0.085
1018
0.060
1199
0.061
1203
0.160
0.042
1198
1201
0.020
1200
0.032
1197
0.024
1142
0.166
1143
0.125
1148
0.012 भाग 1 ]
661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
1145
0.040
270/1
0.050
261
0.080
891
0.088
931
0.050
899
0.108
1006
0.056
1091
0.036
1154
0.117
1155
0.100
1146
0.182
1147
0.100
1188
0.072
289/4
0.080
योग : 11.169
(2 ) ललितपुर खजुराहो नई बडी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 24- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
( ख ) तहसील - छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम-चंद्रपुरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-26.290 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
240
0.080
241
0.042
(1)
(2)
0.080
255
242
0.008
692/243
0.185
244
0.800
298
0.110
335/1
0.189
301
0.258
302
0.036
313
0.295
336
0.900
337
0.259
245
0.080
251/2
0.025
252/2
0.300
252/1
0.350
253
0.500
300
0.324
310
0.121
254
0.059
256/1
0.025
0.090
256/2
257/1
0.201
257/2
0.185
258
0.400
259
0.152
0.010
261
299
0.058
309
0.450
311
0.200
312/1
0.250
314/1
0.080
327
0.100
0.089
333
334
0.900
332
0.053
331
0.024
338
0.380
371/2
0.049 662
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2) 366/1/2
0.100 330
0.223 355
0.320 366/1/3
0.446 371/1
0.024 367
0.016 368
0.413 369/1
0.012
0.162 370/1/2
370/2/2
0.162 371/3
0.024 369/2
0.016
0.170 370/1/1
0.162 370/1/2
390
0.600 328
0.105 329
0.100 392
0.793 381
0.028 380
0.110 379
0.036 393
0.203 424
0.372 425
0.251 417
0.255 419
0.243 420
0.409 421
0.024 412/1
0.200 410
0.050 413/1/2
0.250 413/2
0.077 412/2
0.100 413/1/1
0.317 414
0.028 415/2
0.500 409
0.020 412/3
0.140
[भाग 1
(2)
(1)
411
0.454
415/1
0.132
391/1
0.917
0.012
391/1 में से
0.023
391/2
391/3
0.016
391/4
0.016
0.016
391/5
405
0.417
406
0.600
404
0.140
418/1/1
0.194
418/1/2
0.009
418/2/1
0.008
418/2/2
0.007
418/3
0.023
0.023
418/4
418/5
0.023
418/6
0.044
418/7
0.044
418/8
0.018
0.023
418/9
422/1/1
0.445
422/1 /1 /ग
0.180
0.055
422/ 1/1/क/2
0.005
422/1/ 1 /ख/2
422/1/1/घ
0.029
422/1/2
0.011
422/1/3
0.046
0.018
422/1/1 /ख/3
422/1/4
0.018
0.007
422/ 1/1 ख/1
423/1अ
0.280
423/1 ब
0.070
423/1 ग
0.005
423/2
0.114
423/3
0.023
436
0.430 भाग 1 ]
663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(2)
(1)
407 में से
0.958
407 में से
0.056
426
1.007
427
0.518
428
0.251
429
0.271
430
0.028
431
0.178
432/1
0.324
432/2
0.089
433
0.870
434
0.364
435
0.049
438
0.044
439
0.110
342
0.120
योग : 26.290
(2) ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 21 फरवरी , 2011
प्र. क्र.75 - भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(1)
(2)
(ग ) ग्राम- सहीडा खुर्द
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-6.26 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
207
0.14
0.07
392
395
0.40
398
0.24
399
0.18
460
0.02
0.22
461
462
0.02
467
0.42
469
0.09
471
0.01
481
0.25
491
0.24
492
0.02
500
0.09
504
0.01
505
0.09
506
0.23
0.01
507
0.01
509
510
0.16
511
0.11
524
0.02
525
0.16
567
0.07
568
0.35
569
0.01
573
0.16
0.17
574
575
0.13
579
0.13
580
0.26
583/2
0.01 664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
583/3
0.11
584
0.14
585
0.09
586
0.08
587
0.19
588
0.24
589
0.04
589
0.04
636
0.08
640
0.16
641
0.10
642
0.18
644
0.23
645
0.11
646
0.01
6.26
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 , 8 एल एवं 9 एल माइनर के निर्माण कार्य हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 81 - भू-अर्जन-09-10-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन -अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग) ग्राम- बिल्हारी कलां
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.30 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
104
0.08
107
0.10
(1)
(2)
106
0.14
105/1
0.01
105/2
0.07
115
0.02
119
0.07
82
0.04
84
0.15
85
0.05
90
0.09
91
0.14
0.08
95
0.04
92
0.04
93
97
0.08
101
1.30
कुल योग : 1.30
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी-7 की उपशाखा 7 आर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 87 - भू- अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग ) ग्राम- काली पहाड़ी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 13.45 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
575
0.01
576
0.12
577
0.10 भाग 1 ]
665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2) 578
0.13 583
0.14 585
0.02 588/2692
0.28 589/1
0.05 589/2
0.45 1544
0.10 1545
0.07 1555/2
0.12 1540/2
0.02 1556
0.06 1557
0.05 1558
0.04 1559
0.22 1616
0.20 1619
0.26 1620
0.11 1624/1
0.20 1624/2
0.15 1626
0.60 1693
0.22 1694
0.10 1695
0.02 1542
0.04 1541
0.19 1538
0.03 1537
0.22 1536
0.26 1534
0.06 1802
0.02 1803
0.19 1796/2
0.05 1796/1
0.03 1795
0.05 523
0.12 524
0.02 522
0.14 521
0.04
(2)
(1)
514
0.21
512
0.02
513
0.15
508
0.15
469
0.11
470
0.10
0.02
471
466
0.11
465/2
0.04
463
0.01
464
0.25
458
0.08
456
0.08
479
0.04
480/1
0.08
480/2
0.04
482
0.05
490
0.28
0.12
497/2
498
0.11
499/1
0.06
641
0.04
754
0.13
753/1
0.05
0.21
751/3
765
0.16
745
0.03
730
0.04
0.01
732
733
0.07
734
0.03
735
0.14
670
0.15
0.20
671
676
0.22
675
0.01
680
0.15
681
0.19 666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2) 683
0.18 687
0.07 387
0.36 395
0.05 399
0.02 375
0.03 400
0.04 401
0.09 403
0.03 402
0.04 367
0.04
0.02 365
364
0.03 363
0.02 366
0.01 372
0.04 379
0.02 497/1
0.10 495
0.11 496
0.02 643/1
0.06
0.10 643/2
749/3
0.35 749/1
0.12 747
0.23 218
0.24 217
0.32 214
0.24 142
0.02 141
0.06 140
0.07 139
0.07 138
0.07 134
0.17 133/1
0.04 133/2
0.04 157/1
0.12 156/1
0.09
[भाग 1 (1)
(2)
162/1
0.14
161
0.02
176
0.02
0.17
175
173
0.06
136
0.02
0.03
177
0.02
178
कुल योग : 13.45
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की शाखा एल.एम. 11 एवं डी-2 शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- जिलाधीश (भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 93 - भू- अर्जन -09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरबर
(ग) ग्राम-रायपहाड़ी
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.81 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
93
0.02
94
0.16
95
0.03
96
0.23
0.01
108
110
0.09
111/2
0.11 भाग 1 ]
667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
121
0.03
122
0.26
0.25
123
125
0.01
128
0.10
129
0.06
130
0.15
131
0.04
132
0.07
162
0.01
163
0.06
0.13
164
167
0.05
169
0.06
170
0.18
171
0.15
172
0.14
173
0.06
196
0.02
197
0.24
198
0.06
199
0.18
222
0.26
226
0.28
227
0.180
228
0.06
235
0.07
कुल योग : 3.81
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दांया तट नहर ( महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 117 - भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला-शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम- काली पहाड़ी
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-7.33 हेक्टर.
क्षेत्रफल
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
1741/1
0.02
1741/2
0.20
1747
0.11
0.27
1748
0.08
1756/1
1758
0.45
2577
0.21
2578
0.14
2614
0.09
2615
0.02
2617
0.17
2622/1
0.18
2623
0.17
2624
0.14
2630
0.12
2631
0.12
2632
0.12
2680
0.24
2499
0.24
2500
0.20
2501
0.22
2503
0.36
2333
0.22
2332
0.16
2328
0.22
2323/2
0.04
2326
0.06
2281
0.16
2280
0.10
2265
0.10
0.05
2264
2266
0.04
2268
0.02
2251
0.10
2270
0.08
2271
0.20 668
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2011
(1)
(2)
2272
0.08
2229
0.10
2147
0.14
2153
0.13
2228
0.01
2154
0.14
2155
0.22
2196
0.16
2197
0.24
2198
0.12
2190
0.04
0.03
2189
2188
0.05
0.03
2187
0.05
2186
2185
0.05
2184
0.04
2183
0.04
0.05
2182
2181
0.05
2180
0.14
कुल योग : 7.33
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर एल.एम. 12 एवं 14 के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 135 - भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम- पपरेडू
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.31 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
273
0.13
[भाग 1 (1)
(2)
274
0.06
275
0.12
276
0.16
331
0.11
0.16
336
337
0.05
0.17
338
0.08
341
0.08
343
344
0.17
345
0.02
कुल योग : 1.31
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. 692 - भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. - 1-अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एकएक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - रतलाम
(ख ) तहसील- जावरा
( ग) नगर/ग्राम - मेहंदी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.250
85
0.250
कुल योग :
भाग 1 ]
669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2011
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- पिपलिया सिहोर तालाब ( माधव जलाशय ) में छूटे गये सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र.1736- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- कुराड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.997 हेक्टर.
सर्वे
अर्जित रकबा
(हेक्टर में )
नम्बर निजी
(1)
(2)
346
0.200
347
0.734
348
0.063
योग : 0.997
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता हैं.- फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजनान्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्माण से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य योंत्रिकी खण्ड, धार जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र . 213- वाचक- प्र.क्र.1-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- कवठी ( पूरक प्रकरण )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.745 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
10
0.200
35/1
0.090
0.080
35/2
35/3
0.080
35/4
0.050
0.040
35/5
0.405
37/2, 44
29
0.385
18
0.280
0.220
136/1/3/1 , 136/3/3/1
0.260
86/2 , 90/2 , 95/2
0.085
273/2/2, 274/2/2
255/7/2 , 271/1 क
0.145
271/2/1/1
0.220
240/1/1/1 , 240/1/2
0.205
85/1/1
2.745
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आई.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय. 16 एवं डी.एम. 73 की माईनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.