मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 10]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011- फाल्गुन 20 , शक 1932
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. ई- 5-416- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 द्वारा श्री के. सुरेश , आयएएस . , सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक, कुल ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 17 फरवरी 2011 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 , 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011
क्र. ई- 5-577 - आयएएस - लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस , आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक उन्नचालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 , 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री अशोक कुमार शाह की अवकाश की अवधि में श्री अरूण कुमार भट्ट , आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से,
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
आगामी आदेश तक, आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अशोक कुमार शाह द्वारा आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयुक्त- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. ई - 5-873 - आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस, सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक छः दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
व्ही. एस. तोमर , अवर सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2011
क्र. एफ- 10-29-2010- तेईस - योआसां. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 ( 1969 का अधिनियम संख्यांक 18 ) की धारा 10 ( i ) ( iii ) के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित विभागों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी उनके क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं के लिये सूचनादाता के रूप में घोषित करता है. ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार ( जन्म- मृत्यु) अथवा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से प्रस्तुत/ सूचित करेंगे .
कार्यकर्ता (3) क्रमांक (1)
विभाग (2)
1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .
आशा कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षित दाई.
2 स्कूल शिक्षा विभाग
प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. एफ- 03-01-2011 - दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
निम्नस्तर इन्दौर संभाग
अनु. (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3)
शिक्षक
1 श्री प्रदीप बांगड़े भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
(3)
रीवा संभाग
2 ओंकारनाथ त्रिपाठी
मैट्रन
भोपाल संभाग
3 ऋषि दुबे
मैट्रन
4 एजाज अहमद सिद्दकी
मैट्रन ( कार्यपालिक )
सागर संभाग
5 नजीर अली
हाउस मास्टर
मैट्रन
6 कुवल भूषण बिलवाल
क्र. एफ- 03-02-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
परीक्षार्थी का नाम
अनु. (1)
पदनाम (3) (2)
1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री राजकुमार चौबे
इन्दौर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री एच. सी. गेहलोत
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री राजकुमार पाण्डेय
4 श्रीमती किरण वर्मा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्रीमती पूर्णिमा सक्सेना
6 श्रीमती पूजा धार्गे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .
7 श्री एन . आर. गरेठियां
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .
कराधान सहायक 8 मो. जहीर कुरेशी
निम्नस्तर जबलपुर संभाग
1 श्री विजय कुमार पाण्डेय वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री अनुपम शर्मा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 कुमारी पूनम श्रीवास्तव
(2)
(3) (1)
इन्दौर संभाग
4 श्रीमती चित्रा भोंसले
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री विजय सिंह चौहान
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री अभिषेक कौशल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्री नाथूलाल राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री मंगलम सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 श्री सुरेन्द्र सिंह चण्डावत
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री मुकेश पंचौलियां
11 श्री योगेश राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री जयंत गुप्ता
13 श्री बालचन्द्र कारपेन्टर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री तरण सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री जॉनी तोतलानी
कराधान सहायक 16 श्री संजय विजयवर्गीय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री विश्वास रावत
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री हरसुखलाल पटेल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री जगदीश चन्द्र राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री सुभाष चन्द्र परिहार
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री विजय कुमार जयसवाल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री क्रितेश कुमार शर्मा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. फा. 3 (बी) -1-2010 - इक्कीस - ब ( एक).- ( मेरिट क्र. 28 ) राज्य शासन, श्री अभिषेक सोनी, पुत्र श्री फूलचंद सोनी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर 1979 है .
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 35) राज्य शासन , श्री गिरजेश कुमार सनाडेयिा पुत्र श्री भगवान दास 674
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
सनोडिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 09 सितम्बर 1975 है .
क्र. फा. 3 (बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 38 ) राज्य शासन, श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण - पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 7 नवम्बर 1978 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) .- ( मेरिट क्र. 42 ) राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव पुत्र श्री चन्द्रशेखर यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा .
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 29 दिसम्बर 1978 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 48) राज्य शासन, श्री प्रकाश कुमार उइके पुत्र श्री भैयालाल उइके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
[ भाग 1 अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1974 है.
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2011
क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस - ब ( एक ).- ( मेरिट क्र. 11 ) राज्य शासन, सुश्री तबस्सुम खान, पुत्री श्री जकी अनवर खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.
अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी , मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1984 है.
क्र. फा. 3 (बी ) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ).-( मेरिट क्र. 15 ) राज्य शासन, श्री पंकज शर्मा, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 27 मई 1977 है .
क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) . (मेरिट क्र. 18) राज्य शासन, श्री मयंक कुमार शुक्ला, पुत्र श्री राजेन्द्र बाबू शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1984 है.
फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस - ब ( एक).- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएं दिनांक 4 मार्च , 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम भाग 1 ]
3 (3 ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:-
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत होगा.
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , इन्दौर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है .
कुटुम्ब न्यायालय का
मुख्यालय
(1)
(2)
(3)
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.
1 श्री अनिल कुमार ठाकरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , नरसिंहपुर.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.
2 श्री विमल कुमार जैन सिंघई , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दतिया.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.
3 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , (जू. ) विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण )
अधिनियम, सिवनी.
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2011
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , सिविल जिला इन्दौर , भोपाल , रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर, धार, पूर्वी निमाड़ खण्डवा, राजगढ़ , झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम , उज्जैन , मण्डलेश्वर, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, गुना, मुरैना, शिवपुरी , विदिशा , बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर , श्योपुर तथा हरदा की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा F. N. 1-5-96 - XXI - B- ( One) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section ( 1 ) of Section 11 ofthe Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Indore for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Indore , Bhopal , Raisen , Sehore , Dewas , Shajapur, Dhar , East Nimar Khandwa , Rajgarh , Jhabua , Mandsaur , Neemach , Ratlam , Ujjain , Mandleshwar , Gwalior, Bhind , Datia, Guna , Morena , Shivpuri , Vidisha, Barwani , Burhanpur , Ashoknagar , Alirazpur , Sheopur and Harda.
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , सिविल जिला जबलपुर , कटनी , बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा , सिवनी , मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर , सतना , पन्ना, डिण्डौरी , उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है .
F. N. 1-5-96 - XXI - B- ( One) . In exercise of the powers conferred by the proviso to sub- section ( 1 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Jabalpur for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Jabalpur , Katni , Balaghat , Betul , Chhindwara , Tikamgarh , Damoh , Hoshangabad , Chhatarpur , Narsingpur , Rewa, Seoni , Mandla , Shahdol , Sidhi , Sagar , Satna, Panna , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli .
676
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011
फा. क्रमांक 17 (ई ) 4-2001- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राजेन्द्र चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 खण्डवा की सेवाएं, उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित , भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2011
फा. क्र. 1 (बी ) -1-05 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री बलवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगन्नाथ ठाकुर , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, खुरई, जिला सागर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. एफ - 3-01-2011 - बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-01-2011- बत्तीस , दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
उपांतरण विवरण
विकास योजना की कण्डिका 6.7.2 में निर्दिष्ट प्रावधान
(1)
6.7.2- आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्डः सुनियोजित शहरी विकास हेतु भूखण्डीय विकास एवं भूखण्डों पर निर्मित आवासीय विकास हेतु अभिन्यासों का न्यूनतम क्षेत्रफल 8.00 हेक्टर निर्धारित किया गया है तथा ग्रुप हाउसिंग हेतु न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल 2.00 हेक्टर रहेगा तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा. आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे .
2. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान (2)
6.7.2- आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्डः भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/ आपर्टमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-23-35/32-1 , दिनांक 15 जुलाई 2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23-12-2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा. आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे .
677 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011
क्र. एफ - 3-95-2009- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-95-2009- बत्तीस, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित दमोह विकास योजना , 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
ग्राम
क्षेत्रफल
क्र.
खसरा क्रमांक
(हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (2)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(1)
(3)
(4)
1
14.767
आवासीय दमोह खास
आमोद-प्रमोद पुंजक एवं मेला मैदान.
1157/1 , 1157/2 , 1145/1 ख/1 , 1145/1 ख/2 .
1145/ 1 क/2 , 1145/1 क/ 1
यातायात पुंजक एवं मेला मैदान.
आवासीय (यातायात पुंजक को यथावत रखते हुए ) .
1145/15/2
कृषि, मार्ग एवं मेला मैदान.
आवासीय (मार्ग को यथावत रखते हुये ) 1145/15/1
आवासीय
मेला मैदान , यातायात पुंजक, मार्ग एवं कृषि. (यातायात पुंजक एवं मार्ग को छोड़कर) .
1145/1 घ , 1155/1
कृषि एवं मार्ग
आवासीय (मार्ग को छोड़कर ) 1155/2
कृषि मार्ग एवं आमोद- प्रमोद पुंजक.
आवासीय (मार्ग को छोड़कर)
योग . 14.767 हेक्टेयर
2. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव .
678
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , जिला परिवहन अधिकारी , शिवपुरी , मध्यप्रदेश
शिवपुरी , दिनांक 26 फरवरी 2011
कार्यालय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ग्वालियर
क्र. 527 - सड़क- सुरक्षा- 2011.- मैं, एस. बी. सिंह , आयुक्त एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 की नियम 204 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संलग्न परिशिष्ट में अंकित पोहरी रोड बस स्टेण्ड शिवपुरी , जिला शिवपुरी को यात्री बसों के लिए बस स्टेण्ड की घोषणा करता हूं.
ग्राम मनियर सर्वे नं.- 169 , 170, 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176
क्षेत्रफल-2.787 हेक्टेयर
चर्तुसीमा-
1. उत्तर- पोहरी रोड
2. दक्षिण- शासकीय भूमि ( तालाब )
3. पूर्व- आम रास्ता मनियर को ( बाद में भूमि प्रायवेट )
4. पश्चिम- कृषि भूमि प्रायवेट
5. स्वामित्व- नगरपालिका परिषद् शिवपुरी
6. बस स्टेण्ड हेतु सुविधायें-
1. शासकीय बस स्टेण्ड-
(अ ) कवर्ड वेटिंग प्लेटफार्म- 636 वर्गमीटर
( ब) वेटिंग हॉल-12 × 28 वर्गमीटर
(स ) क्लर्क रूम -10 ×8 वर्गमीटर
(द) बुकिंग ऑफिस-3.5× 7.5 वर्गमीटर
(ई ) मैनेजर रूम-3.5 × 4 वर्गमीटर
(फ) पोर्च-7×6.50 वर्गमीटर
(ग ) रेस्टोरेंट-100 वर्गमीटर
( ह ) 84 दुकानें- विभिन्न आकार की
2. प्रायवेट बस स्टेण्ड-
(अ) वेटिंग हॉल-336 वर्गमीटर
(ब) कवर्ड प्लेटफार्म-566 वर्गमीटर
(स ) बुकिंग ऑफिस-168 वर्गमीटर
3. बस खड़ी होने हेतु स्थल 7990 वर्गमीटर सीमेंट कांक्रीट ( मोटरेबिल )
4. पार्किंग -3000 वर्गमीटर सी.सी. कृत ( मोटरेबिल )
5. सी.सी. रोड-2957 वर्गमीटर ( मोटरेबिल )
6. पेयजल हेतु पृथक से स्थल
7. सुलभ कॉम्पलेक्स-12.50× 8.90 वर्गमीटर
1. शौचालय-11 सीट
2. बाथरूम-03
3. यूरिन पॉट-06 पुरुष, 01 महिला 679 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
8. प्रायवेट एवं शासकीय बस स्टेण्ड पूर्णतः विद्युतीकरण किया गया है .
9. वाहन को आने एवं जाने हेतु सीमेंट कांक्रीट की सड़क.
10. पार्क 30×20 वर्गमीटर के दो पार्क.
11. लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति- संलग्न है .
12. पुलिस विभाग की अनापत्ति- संलग्न है .
13. पोहरी रोड बस स्टेण्ड का ले - आउट प्लान संलग्न है .
इस संबंध में किसी व्यक्ति विभाग या संस्था को कोई आपत्ति हो तो आप अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय , शिवपुरी के कक्ष में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं .
एस. बी. सिंह, आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
आदेश
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2011
क्र. एफ. 67-196-10-तीन- 320.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री कमला बाई , महापौर पद की अभ्यर्थी थी. नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क- 754- स्था. निर्वा.-10 , दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कमला बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कमला बाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री कमला बाई को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि 680
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
" सुश्री कमला बाई को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है . " उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कमला बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2011
क्र. एफ. 67-196-10- तीन-321.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम , सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में श्रीमती अनिता शाक्य, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क- 754- स्था. निर्वा.-10 , दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अनिता शाक्य द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती अनिता शाक्य को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
भाग 1 ]
श्रीमती अनिता शाक्य को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि" श्रीमती अनिता शाक्य को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है. " उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनिता शाक्य को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 15 फरवरी 2011
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 5 - अ-82-10-11 क्र. 207 - भू-अर्जन-2011 .- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम अमलाथा, प.ह.नं. 34 , तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 40 कुल क्षेत्रफल 12.633 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है .
परिशिष्ट-1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम अमलाथा
नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम
अनु.क्र.
एवं जाति
(2)
(1)
1 मंगत, रमेश , भूरेसिंह, बलीराम, सलीताबाई, कुसुमबाई, चंपाबाई, ग्यारसबाई पिता गोपाल नावड़ा सा.लेपा.
2 बाबू पिता भगवान जाति कहार निवासी लेपा 3 सुरेशचन्द्र पिता श्रीपतराव जाति ब्राम्हण, नि. मण्डलेश्वर खसरा नंबर
सम्पत्ति का विवरण अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(5) (3)
4/2
0.991
नीम-6
0.230
13/1 /1/क
बबूल -11 , नीम-5, बैर-2
नीम-21 , बबूल-20,
0.324
13/2/1 पैकी
13/2/2 पैकी
4 कमलाबाई बेवा मकुंद, कैलाश , जगदीश , सालकराम , सुखदेव , श्यामा, रूखमणी , इंदिरा , कुंती, दुर्गा पिता मकुंद कहार सा. लेपा.
5 नरेंद्रसिंह पिता राजेसिंह, राजपूत सा. देह
6 इंदरसिंह पिता भुरेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम 7 बिरोजबाई बेवा गजानंद, कैलाशचंद, महेंद्र, तुकाराम , बलीराम, आनंदराम, कड़वीबाई, मंगूबाई, प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण, ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत, प्रेमचंद, राधेश्याम, सकुबाई, सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू, ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी .
8 भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम
} 0.105)
0.121
13/3 पैकी
बबूल-4 18/1 पैकी
0.064
नर्मदा पाईप लाईन -1 800 मीटर. 27/4 पैकी
0.200
नीम-4, बबूल-4 44
1.093
बबूल-5, नीम-3 , बैर-1
0.004
पाईप लाईन 980 मीटर 89/1/1पैकी 90/1/1
9 भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम
0.008
पाईप लाईन से सिंचाई 89/2/1 पैकी 90/2/1
10 जसवंतसिंह, विक्रमसिंह , टीमकसिंह पिता रघुनाथसिंह , धनसिंह , सौभागसिंह पिता खुश्यालसिंह , गणपतसिंह पिता दुलेसिंह , राजेसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजूपत सा. देह.
0.041
173 पैकी भाग 1 ]
683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
11 तुलसीराम , कन्हैया, दशरथ पिता नरसिंह , अजय , विजय पिता राघोराम, शांताबाई, सुशीलाबाई पिता भगवान , रामसिंह, सरदारसिंह , देवीसिंह, मानसिंह पिता दातारसिंह, मानकुंवरबाई बेवा उमरावसिंह, मुन्नीबाई, लखु, सुभान, सरला पिता उमरावसिंह , सेवंतीबाई बेवा सुरेंद्रसिंह राजपूत नि. ग्रा.
12 कमलसिंह , ईश्वरसिंह , बलरामसिंह, श्यामसिंह पिता रामसिंह , बसुबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
13 रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश , संगीताबाई पिता मोतीराम , तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई , कुसुमबाई , सकुबाई, सुमनबाई , मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.
14 बिरोजबाई बेवा गजानंद , कैलाशचंद , महेंद्र, तुकाराम, बलीराम, आनंदराम , कड़वीबाई, मंगुबाई , प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण , ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत , प्रेमचंद, राधेश्याम , सकुबाई , सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी.
15 रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई , कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई , सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम , होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.
16 नानूराम , आशाबाई, जमुनाबाई, गंगाबाई पिता रामा बलाई सा. देह.
17 कड़वा, बिंदुबाई, अनारबाई , जीवनबाई , राधाबाई पिता मनोहरसिंह , राजपूत सा. देह.
18 मयाबाई बेवा बापू, ओंकार, छोगालाल , तोताराम, भागीरथीबाई , दुर्गाबाई पिता बापू, डोडाबाई पिता सीताराम, दयाराम, मोहन पिता रतन, अम्बूबाई पिता विठ्ठल सुतार नि. ग्राम.
19 अम्बूबाई पिता विट्ठल , दुलीचंद पिता गोपाल , दौलतबाई बेवा गोपाल, एडू, कैलाश , ग्यारस्या, मुन्ना रमाबाई पिता मदन, बिनाबाई , अन्नपूर्णाबाई पिता सखाराम, ऊंकार, छोगालाल, तोताराम, भागीरथ पिता बापू, मयाबाई बेवा बापू, डोडाबाई पिता सीताराम , दयाराम , मोहन पिता रतन , प्रभु पिता मांगीलाल, सेवंतीबाई बेवा बाबू, गेंदालाल , मन्नालाल पिता तुकाराम, सुकईबाई बेवा तुकाराम जाति सुतार सा. देह.
(3)
(5)
(4)
204 पैकी
0.120
बैर-3 , नीम -3 आंवला-1
0.007
208/3 पैकी
0.809
नीम-2 253
3.205
257
नीम-3 264
2.974
महुआ -1
266/2पैकी
1.174
नीम-3, कुँआ पक्का-1
0.016
267/3 पैकी
275
0.210
नीम-5 276 पैकी
0.445
आम-1, नीम-2 , बड़-1 , पीपल -1 , बाबूल -2 684
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
20 बाबू पिता नत्थू, प्रभु पिता मांगीलाल , दुलीचंद पिता गोपाल, ऐडू कैलाश , ग्यारस्या, मुन्ना, रमाबाई पिता मदन सुतार नि. ग्रा.
21 नीलाबाई पिता तुकाराम , अ.पा.क. मां. सुकईबाई बेवा तुकाराम कलाबाई, बेवा तुकाराम सुतार सा. देह.
22 रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई , नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश , संगीताबाई पिता मोतीराम , तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम , होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.
23 कुंवरबाई बेवा हीरा, बसंत, लोभीराम , गट्या, ताराचंद, कलाबाई पिता हीरा , गोपाल, हुकुम , रमेश , बिनाबाई , बुदीबाई, जीवनबाई पिता कालू, बलाई सा. देह 24 सुक्या पिता गंजी बलाई सा. देह
25 रूखडिया पिता मांग्या, मंगत पिता शेरू, लाड़कीबाई पिता शेरू, सजनबाई गोगलबाई कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू बलाई नि.ग्रा.
26 प्यारीबाई, लाड़कीबाई , नत्थीबाई पिता अर्जुन , उमराव पिता अर्जुन , हरचंद, किशन, लक्ष्मण , सोब्या, प्रभु, कमल पिता ऐडिया, अमरीबाई बेवा ऐडिया, पदम पिता बाउ बलाई सा. देह.
27 रणजीतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत सा. देह 28 भारतसिंह , जितेंद्रसिंह, तारूबाई , कमलाबाई, उमाबाई, बसंतीबाई पिता धनसिंह, देवकुंवरबाई बेवा धनसिंह राजपूत सा. देह.
29 चंदरसिंह पिता दौला राजपूत सा. देह
30 हबीब, बाबू, छोटू, साराबाई, मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान, शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.
31 हबीब , बाबू, छोटू, साराबाई , मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान , शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.
32 बदामसिंह पिता रतनसिंह, राजपूत, नि.ग्रा.
33 जगदीश, मोहन, नारायण, कमलाबाई पिता गेंदिया, कमलाबाई अ.पा.क. मां. सीताबाई, सीताबाई बेवा गेंदिया भारुड़ सा. देह.
(3)
(5)
(4)
279
0.044
नीम-1 280
0.004
0.037
289 पैकी
0.100
नीम-1 290 पैकी
0.008
नीम -1 293 पैकी
0.007
295/1 पैकी
0.008
296 पैकी
0.004
397/2पैकी
414पैकी
0.004
गोबरगैस -1 , इमली -1 426 पैकी
0.004
0.020
440
खजूर -1 , बैर-4 ,
जामुन-1
441
0.041
0.004
451/2 पैकी
453/1 पैकी
0.010
सागवान -1 685 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(5) (1)
(2)
(3)
(4)
453/2पैकी
0.030
34 गुलाबबाई बेवा मौजा किशोर पिता मौजा उषाबाई निशाबाई मंजुबाई पिता मौजा भारुड़ सा. देह.
454
0.093
35 सतीश, सुधीर, सुनिल, निलीमा , सुलभा पिता शंकरराव ब्राम्हण सा. महु.
0.008
मकान-1
455 पैकी
36 मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान , माशुम , जदशिर पिता यासीन , कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां, न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन , हमसीरन , रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह.
458 पैकी
0.040
मकान -1 , पीपल-1 , नीम-1 , बबूल -1 37 दुले खां, हीरे खां, फकिरा , याकुब पिता नबी खां, लतीफ, युनुस पिता इलाही खां, कुसुमबाई, रसिदाबाई , अनिसाबाई पिता इलाही खां, अनुबाई बेवा इलाही खां जाति पिंजारा सा. देह.
0.006
460 पैकी
नीम-1 , फिफर -1 38 रामराव , जगन्नाथ पिता श्रीधरराव , सुशीलाबाई, इंदुबाई, उषाबाई , आशाबाई पिता श्रीधरराव ब्राम्हण सा. देह.
464
0.020
नीम -1 , बबूल -1 39 मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान, माशुम, जदशिर पिता यासीन , कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां , न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन, हमसीरन , रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह.
40
12.633
योग :
2.
राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-8-2010- सात-2- ए भोपाल , दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है .
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि
(
क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा .
686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-
(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.633 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.
3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8.
भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
687 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .
( iii) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
(v) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. -2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम , पिता का नाम एवं पूरा पता )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./- साक्षी क्र. - 1
(केदार शर्मा ) हस्ता./-
नाम : मथुरा लाल मण्डलोई
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .
पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन
साक्षी क्र. -2
पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./- हस्ता./-
नाम : छोटेखान
(असद जाफर) पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन.
महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.
[ भाग 1 688
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
खरगोन , दिनांक 15 फरवरी 2011
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र
राजस्व प्रकरण क्रमांक 08- अ- 82-10-11 क्र. 208 - भू- अर्जन- 2011.- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री असद जाफर , महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम भट्याण बुजूर्ग, प.ह.नं. 36 , तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 226 कुल क्षेत्रफल 64.648 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है .
परिशिष्ट-1
निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम भट्याण बुजूर्ग तहसील कसरावद
खसरा नंबर
सम्पत्ति का विवरण अनु.क्र.
अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)
नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति
(3)
(2)
(1)
(4)
(5)
7 पैकी
1.303
1 मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह
8/1 पैकी
0.591
2 मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह
2.023
8/2
3 बनस्या पिता नत्थु बलाई सा. देह
10
1.457
आम-2, नीम-10
बबूल -4 , पियत नर्मदा 4 कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह , विजयसिंह , सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
नदी पाईपलाईन -1 द्वारा .
0.473
15/2पैकी
नीम-5, बबूल -1 5 दगडू पिता देवराम , गुजर सा. देह
0.809
19/2
6 मिश्रीलाल, जानकीबाई, सीताबाई, भुवानीबाई पिता हिरालाल जाति सुतार नि. ग्रा.
23
नीम-7
0.340
7 अमरसिंह पिता नराण, जाति मोरी नि.ग्रा.
भाग 1 ]
(1)
(2)
8 आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.
9 शेरू पिता राजला, जगदीश , आत्माराम , जानकीबाई , सीताबाई पिता शेरू, जाति बलाई नि.ग्रा.
10 शिवशंकर पिता गणपत, तेली नि.ग्रा.
11 अंतरसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. ससाबरड़ 12 गफुर पिता छितू पिंजारा सा . देह
13 कालू पिता हुरमत पिंजारा सा. देह
14 आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.
15 केशरबाई पिता घिस्या गुजर नि.ग्रा.
16 तुलस्या पिता नाना मोरी नि.ग्रा.
17 राधेश्याम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.
18 अंकित पिता नवनीतदास महाजन नि. महेश्वर 19 अमरा पिता टिकाराम गुजर नि.ग्रा.
20 विद्याबाई बेवा रमेशसिंह , योगेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता रमेशसिंह ठाकुर नि.ग्रा.
21 बाबू मंसाराम पिता आपा मोरी नि.ग्रा .
22 आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.
23 दिनेश, राजेश, हेमलता, छगन, राधा पिता जैराम , कैलाशबाई बेवा जैराम, भुवानीराम पिता रामचंद द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.
24 रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण, शंकर पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोग्या , सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एडू, देवराम पिता राजराम गुजर नि.ग्रा.
25 राधेश्याम , श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव , रमेशचंद, अशोक, यशवंत , कैलाश , कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव , मजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव , ज्ञानेंद्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण , बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण सा. देह
689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(4)
(5) (3)
28 पैकी
1.100
0.020
33 पैकी
सिंचाई सर्वे नं. 37 के कुंए से.
34 पैकी
0.170
0.364
36 पैकी
नीम-2, सिंचाई नर्मदा नदी से पाईप लाईन -1 38/2/1 पैकी
0.101
38/2/2 पैकी
0.223
0.267
41/1 पैकी
41/2पैकी
0.231
नीम-1
0.186
44/1 पैकी
0.307
57/1 पैकी
नीम -10, कबीट-1 , सिंचाई नर्मदा से पाईप लाईन -1 .
0.008
58/1 पैकी
नीम -1 , पाईप लाईन -1 58/2पैकी
सिंचाई नं. 58/1
0.150
61 पैकी
0.145
सिंचित नर्मदा पाईप लाईन -1 से.
0.028
69 पैकी
70
0.032
मकान-2 नं. 702, 711 , गोबर गैस -1
0.036
71
नीम-2
0.101
72
73
0.081 690
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
26 दिनानाथ पिता देवाराम तेली नि. ग्रा.
27 सुमनबाई बेवा जगदीश, जोगेन्द्र, अनुबाई पिता जगदीश गुजर नि.ग्रा.
28 रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण , शंकर पदम पिता फत्तू, पुन्या , भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एडू, देवराम पिता राजाराम गुजर नि.ग्रा.
29 गेंदाबाई पति औंकार सुतार नि.ग्रा.
30 दुर्गाबाई पिता शंकर, पार्वतीबाई पति बाबुलाल, दौलतबाई पति लक्ष्मण सुतार नि.ग्रा.
31 रेवाशंकर , रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.
32 शोभाराम पिता नाना गुजर नि.ग्रा.
33 शान्ताबाई बेवा मयाराम, चिंताराम , ममता पिता मयाराम, मंगतीबाई पिता रामलाल गुजर नि.ग्रा.
34 दयाराम पिता पुन्या गुजर नि.ग्रा.
35 राधेश्याम, किशोर, मिश्रीलाल, गुलाबचंद पिता नाना, रामकुवरबाई बेवा नाना, भंवरलाल , राधेश्याम, भागवतबाई पिता देवराम गुजर सा. देह.
36 नंदकिशोर , कृष्णराव, कैलाश पिता मोजीलाल ब्रा. नि.ग्रा.
37 भोलेनाथ , पंडरीनाथ पिता बाबूलाल , गेंदालाल, बालकृष्ण पिता सदाशिव, विश्वनाथ पिता गजानंद ब्राम्हण नि.ग्रा.
38 राधेश्याम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.
39 लखन , अशोक, जमना, तुलसाबाई पिता फत्तु धनयबाई बेवा फत्तु गुजर नि.ग्रा.
40 कड़वा पिता टीकाराम गुजर नि.ग्रा.
41 मांगीबाई पति दगडू गुजर, कैलाश पिता सडू भारूड़ नि.ग्रा .
42 अहिल्याबाई बेवा एडू, नर्मदाशंकर पिता एडू, गुजर नि.ग्रा .
(3)
(4)
(5) 75
0.036
77
0.032
झोपड़ी-1 नंबर प्लेट नहीं है .
78
0.036
मकान-1 प्लेट नं. 715 79
0.036
80
0.036
84
0.093
मकान -1 , प्लेट नं. 718 गौबर गैस -1 85
0.057
मकान -1 , प्लेट नं . 718 टीनशेड-1 मकान के संलग्न हैं .
86/1
0.044
86/2
0.049
नीम -1 , टीनशेड-1 नंबर प्लेट नहीं हैं.
0.121
मकान-1-716 87
89/1
0.048
0.053
89/2
90/1
0.049
इमली-1 , नीम-1 , पशुशेड-1 , प्लेट नं. 720 0.028
90/2
पशुशेड-1 , प्लेट नं. 721 91/1
0.028
92/1
0.021
प्लेट नं. 727, 728 , मकान -2
0.024
92/2
प्लेट नं. 729 , मकान-1 , गौबर गैस -1 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
43 अहिल्याबाई बेवा एडू, अनोकचंद पिता एडू, गुजर नि.ग्रा.
44 पुनीबाई बेवा नत्थू गुजर नि.ग्रा.
गुलाबबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.
45
46 हुकुमचंद पिता आपाजी गुजर नि.ग्रा.
47 हिरालाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.
48 गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.
49 सीताराम पिता देवचंद, हिरालाल पिता मयाराम, भूरीबाई बेवा राजाराम गुजर नि.ग्रा.
50 धनजी, परसराम, शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.
51 लोभीराम पिता फत्तू, शिवनारायण पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.
52 धनजी, परसराम , शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.
53 राजाराम पिता नत्थू गुजर नि.ग्रा.
54 अमराजी पिता भाऊ गुजर नि.ग्रा.
55 पुष्पाबाई बेवा लखनलाल , अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाला ब्राम्हण नि.ग्रा.
56 कड़वीबाई बेवा नानकदास , सेवकराम पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास , अ.पा.क. मॉ कड़वीबाई बेवा नानकदास, भागवतबाई, रुकमणीबाई पिता नानकदास, केशव पिता गणपत , लक्ष्मीबाई गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एडू, चंदु पिता नारायण , नबीबाई पिता नत्थूनावड़ा नि.ग्रा.
57 शेरू, भगवान , संतोषबाई, पूर्वाबाई, गिरजाबाई पिता आनंदराम मोरी नि. ग्रा.
58 देवराम, रेवाराम, भाईराम , गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या, कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेतराम, दिनेश , महेश , राजेश , सुधीर पिता चेतराम नावड़ा नि.ग्रा.
59 भगवान , भेरू, भावल्या पिता शंकरगीर बाबाजी नि.ग्रा.
60 शिवनारायण , रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.
691 (4)
(5) (3)
92/3
0.024
प्लेट नं. 730, मकान-1 , 0.044
93
प्लेट नं. 731 , मकान-1 , टीनशेड-1
94
0.049
प्लेट नं. 732 , मकान-1 , टीनशेड-1 , नंबर प्लेट नहीं है .
96/1/2
0.024
टीनशेड-2 , नंबर प्लेट नहीं है .
0.028
अरीठा-1 96/2
0.028
96/3
97
0.049
नीम-1 , प्लेट नं. 433 , 434, 435, 436, मकान-2.
0.049
98
प्लेट नं . 437, 438 , 439 मकान-3 .
100
0.061
प्लेट नं. 440, 441 , मकान -1 , टीनशेड-1 0.036
101/1
प्लेट नं. 742, 743, मकान-2
101/2
0.036
मकान -1 , प्लेट नं. 744 101/3
0.037
पशुशेड-1 , प्लेट नं. 745 102
0.057
टीन शेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
103
0.053
पशुबाड़ा-1 , नींबू-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
104
0.097
107
0.093
108
0.032
109
0.045
मकान -1 , नंबर प्लेट नहीं है .
692
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
61 राधेश्याम , श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव , बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद , अशोक, यशवंत, कैलाश , कृष्णराव , कमल पिता श्यामराव, मंजूबाई , कविताबाई पिता श्यामराव , ज्ञानेद्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण , बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण नि.ग्रा.
62 रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.
63 रेवाशंकर, रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.
64 मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव, भूवानी , जानकी, सुभद्रा पिता टन्टया , नाई सा. देह
65 शेरू, गुलाबचंद, पुनमचंद, रेशमबाई, सकुबाई पिता धुलिया कुसुमबाई बेवा धुलीया गुजर नि.ग्रा.
66 रेवाजी, बाबूलाल जैराम, तोताराम पिता नत्थू, अजोध्याबाई बेवा नत्थू, भगवान पिता जोग्या गुजर नि.ग्रा .
67 इब्राहीम पिता अभिमन्यु पिंजारा नि.ग्रा.
68 बक्श्या पिता नत्थू पिंजारा नि.ग्रा.
69 मुनीर पिता अनवर पिंजारा नि.ग्रा.
70 झबरलाल पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.
71 राधेश्याम पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.
72 कड़वा , महेश , जमना , गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल , आकाश, गोपाल, अन्नु, अराधना पिता खुश्याल , लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.
73 बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम , प्रताप, गिरीराम , संतोषबाई, रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.
74 गोविन्द सिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि.ग्रा.
75 गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.
76 मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव , भूवानी , जानकी, सुभद्रा पिता टन्टया, नाई सा. देह
[ भाग 1 (3)
(4)
(5) 110
0.081
116
0.036
117
0.040
टापरी -1 , नीम-1 नंबर प्लेट नहीं है.
119
0.057
नीम-2 121
0.161
नीम-1 , मकान-2 प्लेट नं. 751 , 752 122
0.085
बैर-2 , बड़ -1 , नीम -1 , मकान -3, प्लेट नं . 748 , 749, 750. 123/1
0.040
मकान-1 , प्लेट नंबर नहीं है.
0.053
123/2
नीम-1 , टापरी -2, प्लेट नंबर नहीं है .
123/3
0.040
बोर-2, गोंदी -1 0.021
124/1
टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
124/2
0.024
मकान-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
0.073
126/1
126/2
0.069
0.101
127
मकान -1 , प्लेट नं. 781 , टापरी -1 , प्लेट नंबर नहीं है.
0.073
129
0.040
130 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
अमुबी पिता इमाम पिंजारा नि.ग्रा.
77
78 गंगाराम, गप्पू पिता मोहन, पुनी बाई पति मोहन कुम्हार नि.ग्रा.
79 गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.
80 कैलाश पिता रतन गुजर नि.ग्रा.
81 चेतराम पिता फत्तू गुजर नि.ग्रा.
82 रुपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.
83 नत्थू पिता भीका बलाई नि.ग्रा.
84 कड़वा , महेश , जमना गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल , आकाश , गोपाल , अन्नु, अराधना पिता खुश्याल , लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.
85 पुष्पाबाई बेवा लखनलाल , अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाल ब्राम्हण नि.ग्रा.
86 शेरखॉ पिता कालूखॉ पिंजारा नि.ग्रा.
87 रूपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.
88 गोपाल, कमला बाई , हरूबाई , नर्मदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.
89 बंसीधर पिता गणपतराव ब्राम्हण नि.ग्रा.
90 पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश , मुकेश पिता लखनलाल ब्राम्हण नि.ग्रा.
91 राजाराम , भीलू पिता लक्षमण , रामेश्वर पिता भाईराम गुजर नि.ग्रा.
92 मकुन्द, मोतीराम पिता नत्थू, रमेश , गबरु, ओमप्रकाश , भुवानीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसंतीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.
93 देवराम, रेवाराम , भाईराम, गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेतराम, दिनेश , महेश , राजेश , सुधीर पिता चेतराम नावड़ा नि.ग्रा.
94 बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम, प्रताप , गिरीराम, संतोषबाई , रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि. ग्रा.
693 (3)
(5) (4)
131
0.081
कबीट-1 , नीम -1 , मकान -1 , प्लेट नं . 875 133
0.041
नींबू-2 , बैर-1 , नीम पौधे -2 0.020
135/1
135/2
0.020
136
0.081
137
0.036
मकान -1 , प्लेट नंबर नहीं है.
0.004
138
139
0.020
140
0.016
प्लेट नं. 474, मकान -1 , सेवा सह संस्था.
141
0.045
मकान -1 , गौबर गैस -1 , प्लेट नं. 770 142
0.053
मकान -4, प्लेट नं. 479, 480, 481 143
0.049
गौबर गैस -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है. 144/1
0.109
नीम-1 , मकान-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
144/2
0.057
मकान -1 , प्लेट नंबर नहीं है .
145
0.045
मकान -5, प्लेट नं. 465, 466, 467 , 468 , 469 147
0.057
मकान-1 , प्लेट नं. 681 682, 683
0.052
148
0.036
149
मकान -1 , प्लेट नं. 684 694
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
95 भगवान, शिवराम, बलीराम, भागवतबाई, सुशीला पिता मंगत्या, लक्ष्मीबाई बेवा मंगत्या गुजर नि.ग्रा.
96 सुजानबाई बेवा भुवानीराम , जगन्नाथ, चेतराम, भगवान पिता भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.
97 सीताराम पिता दवला गुजर नि.ग्रा.
98 दिनेश , राजेश , हेमलताबाई, छायाबाई, राधा पिता जैराम, कैलाशबाई बेवा जैराम , द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.
99 ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.
100 ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.
101 पारूबाई पति सीताराम , राधेश्याम पिता नाना गुजर नि. ग्रा.
102 संतोष पिता नारायण तेली, राम पिता शिवराम गुजर नि. ग्रा.
103 मंगत्या पिता टीकाराम, रेवाराम पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.
104 तोताराम पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.
105 रामेश्वर, अनोकचंद, नर्मदाबाई , मायाबाई पिता आनंदराम , धनयबाई बेवा आनंदराम गुजर नि. ग्रा.
106 मंगत्या पिता पुनाजी कुम्हार नि. ग्रा.
107 हुसैना खॉ, मंगतु फकीर मोहम्मद, इसाक पिता रमजान, बानुबाई बेवा रमजान पिंजारा नि. ग्रा.
108 ईल्यास पिता कालू पिंजारा नि. ग्रा.
109 जैतुनबाई बेवा, बसुखॉ रहमान, लतिफ, सलमा, रहीसा पिता बसुखॉ पिंजारा नि. ग्रा.
110 छगन पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.
111 लक्ष्मण पिता रूपा , इदरसिंह, सजनसिंह, कमलसिंह , संतोषबाई , दुर्गाबाई पिता छितर, कमलाबाई बेवा छितर राजपूत नि. ग्रा.
112 कनकसिंह पिता नत्थूसिंह राजपूत नि . ग्रा.
[ भाग 1 (3)
(5) (4)
150
0.044
मकान-5, प्लेट नं. 421 , 422, 423 , 424 , 425 0.024
151
मकान -1 , प्लेट नं. 441 0.016
152
मकान -1 , प्लेट नं. 442 153/1
0.024
मकान -1 , प्लेट नं. 440 153/2
0.012
मकान -1 , प्लेट नं. 435 153/3
0.017
पशुबाड़ा-1 प्लेट नं. 429 0.016
154
मकान-2 प्लेट नं. 427, 428 .
155
0.016
मकान-1 , प्लेट नं. 426 0.045
156
मकान-1
157/1
0.024
मकान -1 , टीनशेड -1 प्लेट नं. 685 .
157/2
0.029
मकान-2 प्लेट नं. 686, 687 .
0.032
158
टापरी -1 प्लेट नंबर नहीं हैं.
159/1
0.021
मकान -3 प्लेट नं. 689, 690, 691 .
159/2
0.016
नहीं है . टप्पर-2 प्लेट नंबर 159/3
0.016
नींबू-1 , मकान-1 प्लेट नं. 688 .
160
0.073
बेर -1 , टीन शेड -1 टप्पर -1 , मकान-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.
163
0.024
मकान-1 , पशुशेड-1 प्लेट नं. 413.
0.020
164
निंबू-1 , मकान -1 , गोबरगैस -1 प्लेट नं . 412.
भाग 1 ]
695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
113 प्यारसिंह , चंदरसिंह , चैनसिंह, कुसुमबाई पिता धनसिंह, प्रेमबाई बेवा नारायण , रेखाबाई, शेराबाई, द्रोपदीबाई पिता नारायण अज्ञान मधुबाई, वर्षाबाई , भावनाबाई, भीमसिंह पिता नारायण पालनकर्ता मॉ प्रेमबाई राजपूत नि. ग्रा.
114 मिश्रीलाल पिता भाईराम गुजर नि. ग्रा .
115 आनंदराम , आत्माराम, रमेश, कपुरचंद, राधाबई पिता चंपालाल गुजर नि. ग्रा.
116 जमनाबाई पिता जैराम गुजर नि. ग्रा.
नत्थू पिता दगडू गुजर नि. ग्रा.
117
दुलीचंद पिता दगडू गुजर नि. ग्रा.
118
119 रूपचंद , प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण , शंकर, पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम, एडू देवराम पिता राजाराम गुजर नि. ग्रा.
120 गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.
सडू पिता लक्षमण तेली नि. ग्रा.
121
122 महेश कुमार पिता मिश्रीलाल सुतार नि. ग्रा.
123 भगवान पिता हिरालाल गुजर नि. ग्रा.
124 शिवशंकर पिता गणपत तेली नि. ग्राम.
125 भीमसिंह पिता लक्षमणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
126 राधेश्याम , श्रीकृष्ण , बीनाबाई पिता महादेव , बसंतीबाई बेवा श्यामराव , रमेशचंद, अशोक, यशवंत, कैलाश , कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मजूबाई , कविताबाई पिता श्यामराव , ज्ञानेन्द्र, महेन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण नि. ग्रा.
127 राधेश्याम , बलीराम , देवराम, गीताबाई , भागवतीबाई पिता मांग्या, राजाराम, सीताराम , पिता पोमड़ीया, शोभाराम , सुन्दरबाई, लक्ष्मीबाई पिता गंगाराम, तेली नि . ग्रा.
(5) (3)
(4)
165
0.020
मकान -2 प्लेट नं. 410 , 411.
166/1
0.016
मकान -1 , प्लेट नं. 409 166/2
0.008
मकान-1 , प्लेट नं . 408 166/3
0.008
मकान-1 , प्लेट नं . 430 167/1
0.012
मकान-4, प्लेट नं . 432 , 436, 437, 438 .
0.012
167/2
मकान-3 , प्लेट नं. 433, 434, 435.
170
0.012
मकान -3, प्लेट नं. 348, 349, 380.
171
0.036
टीनशेड-1 , गोबरगैस -1 प्लेट नंबर नहीं हैं.
0.053
172
मकान-2, नीम-1 , टीन शेड-1 प्लेट नं. 692, 460.
0.021
173/1
मकान -1 , प्लेट नं. 693.
0.020
173/2
मकान -1 , गोबरगैस -1 प्लेट नं. 694. 173/3
0.020
मकान-1 , प्लेट नं. 695 174
0.024
बैर-1 , टापरी -1 , प्लेट नं. नहीं है.
175
0.089
पिपल-1
176
0.057
नींबू-1 , टीन शेड 2 प्लेट नंबर नहीं हैं.
696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
128 दिनानाथ पिता देवराम तेली नि. ग्रा.
129 एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.
130 देवराम , नानूराम , रेवाराम पिता गणपत राजाराम, भाईराम , भीलू पिता लक्ष्मण , दयाबाई बेवा लक्ष्मण रतन पिता दयाराम , रेवाराम , अमराजी, बाबूलाल, रामलाल , भुवानीराम, कुवरबाई, धनीबाई, झुमकाबाई पिता भाऊ, जातीबाई बेवा भाउ गुजर नि. ग्रा.
131 बाबु ओंकार, राधेश्याम, भगवान पिता रेवाराम गुजर नि. ग्रा.
132 पुनमचंद, जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.
133 राघोराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.
134 रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.
135 लेखराम पिता लक्षमण गुजर नि. ग्रा.
136 सेवकराम पिता लक्षमण गुजर नि. ग्रा.
137 आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि. ग्रा.
138 सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
139 नर्मदाबाई पति हुकुमचंद गुजर नि. ग्रा.
140 गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
141 कैलाश पिता रतन गुजर नि. ग्रा.
142 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
143 राधाबाई बेवा दुलीचंद, महेश , ओमप्रकाश पिता दुलीचंद अ.पा.क. मा. राधाबाई बेवा दुलीचंद, रेखाबाई पिता दुलीचंद गुजर नि. ग्रा.
(3)
(4)
(5) 177/1/2
0.016
177/2
0.033
इमली -1 , पिपल -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
0.081
179 पैकी
मकान-2 प्लेट नं. 414, 415.
180/1 पैकी
0.004
नीम-1 , मकान-3 , प्लेट नं. 696 , 697 , 698 , टीनशेड-1 .
180/2
0.052
अनार-1 , आंवला-1 , सिताफल -1 , जामफल- 1, मकान-2 प्लेट नं. 416, 417, 418 .
0.021
मकान-1 प्लेट नं. 699 182/1
0.024
182/2
मकान-1 प्लेट नं. 700 182/3
0.024
गोरबरगैस -1 , मकान-1 प्लेट नं. 701. 182/4
0.024
मकान -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है.
183 पैकी
0.032
मकान -1 प्लेट नं. 702. 185/1 पैकी
0.024
मकान -1 , प्लेट नं . 703 185/2पैकी
0.024
मोसंबी -1 , सिताफल-5, जामुन-3 , अनार-2, संतरा -1 , आम पौधे -5 , बांसजाली -1 , नीम बड़ पिपल (त्रीवेणी ) -1 मकान-2 , गोबरगैस -1
0.040
187 पैकी
प्लेट नं. 712, 713 . नीम-1 , टपरी -1 प्लेट नंबर नहीं है .
0.004
नीम-1
188 पैकी
0.008
नीम-1
189 पैकी
0.004
191 पैकी
आम पौधा-1 , सिताफल 2, जामुन-1 , अनार-1 , निंबू-2, नीम-1 , मकान -1 , प्लेट नं . 704.
भाग 1 ]
697
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
144 लखन पिता शंकर बलाई नि. ग्रा.
145 शेरू पिता राजला बलाई नि . ग्रा.
146 सुन्दरलाल पिता शंकर बलाई नि . ग्रा.
147 रेखाबाई बेवा दिलीप , अंजली , रोहित पिता दिलीप अ.पा.कर्ता रेखाबाई बेवा दिलीप , संगीता, सोनु पिता शिवराम, ज्योति, प्रतिभा पिता शिवराम , अ.पा.कर्ता बहन संगीताबाई बलाई नि. ग्रा.
148 बसन्तीबाई बेवा छगन , सियाराम , मोहन , जीवनबाई , सुमनबाई पिता छगन नहाल नि. ग्रा.
149 प्यारसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.
150 चंदरसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.
151 गोविन्दसिंह , नारायण , इन्दर, मुकेश , अनिता पिता भग्गुसिंह, शान्ताबाई बेवा भग्गुसिंह , कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह, विजयसिंह , सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
152 शंकर, मंगत्या पिता उंकार बलाई नि. ग्रा.
153 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्राम.
154 नारायण , बांगा, सावित्रीबाई, भुवानीबाई पिता हिरीया, दगड़या पिता दसरिया , राजला पिता हरजा, शंकर , करसन, भिल्या पिता मांग्या बलाई नि. ग्रा.
155 राघोराम , मंगतीबाई पिता फत्तू, गयणाबाई बेवा फत्तू, गीताबाई, ग्यारसीबाई, भागवत पिता भिल्या, करसन धवलईबाई पिता नत्थू, छितू, मांगी , काली पिता करसन, सुन्दरबाई बेवा करसन , नानकिया, गेंदिया, गुलाब, काली पिता कान्या, बन्स्या, मन्स्या, घनश्याम, कड़वीबाई पिता नत्थू बलाई नि. ग्रा.
156 बाल्या, भिल्या, प्यारा , जानकी सीता, गेंदा पिता घिस्या, रेवाराम , सदाशिव , जमनाबाई, रूसीबाई पिता एडू बलाई नि. ग्रा.
157 कुन्दन, चंदन पिता भिका बलाई नि. खामखेड़ा 158 नत्थू पिता मंगत्या, मरूबाई बेवा मंगत्या, बोखार, रामा पिता कन्हैया बलाई नि. ग्रा.
159 सायबा पिता कालू बलाई नि . ग्रा.
(5) (3)
(4)
204/1 पैकी
1.562
204/2 पैकी
1.416
204/3 पैकी
1.044
1.416
204/4 पैकी
205 पैकी
0.028
206/1
0.021
निंबू-1 , मकान-1 प्लेट नं. 754.
0.020
206/2
मकान-1 प्लेट नं. 755
0.040
207 पैकी
नीम-2, बबूल -1 , मकान-5, प्लेट नं . 761 , 762, 763 , 764 , 765 .
211
0.037
मकान -1 , प्लेट नं. 609, 610.
नीम-3
213
0.271
0.081
214
मकान -2 प्लेट नंबर नहीं हैं.
216
0.061
त्रीवेणी-1 , मकान-3 प्लेट नं. 613 , 614, 615, 616 .
0.057
217
मकान -1 , प्लेट नं. 618
0.040
218
नीम-1 , मकान-1 प्लेट नं. 649.
219
0.073
है. मकान -3 प्लेट नंबर नहीं
0.016
220
मकान-1 प्लेट नंबर नही है.
698
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
160 शंकर , देवराम पिता सोम्मारिया , मैनाबाई बेवा सोम्मारिया, मिश्रीलाल , केशरिया, पुनीबाई , सरसतबाई पिता गणपत, नबीबाई बेवा गणपत बलाई नि. ग्रा.
161 मनोहर पिता धन्नालाल, बलाई नि. ग्रा.
162 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
163 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
164 शिवसिंह पिता भेरूसिहं ठाकुर नि. ग्रा.
165 मंगत पिता अर्जुन बलाई नि. ग्रा.
166 गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
167 मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी, भुवानीबाई पिता हिरालाल , बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान , कैलाश, राजुबाई, मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैंदाबाई , बेवा सखाराम , फत्तू, सीताराम, मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.
168 बंसीधर पिता गणपतराव ब्रा . नि. ग्रा.
169 रामेश्वर, राधेश्याम, संतोष , उमा, कंचन, गुलाब , किरण पिता नराण तेली नि . ग्रा.
170 एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.
171 अमरा पिता टिकाराम गुजर नि. ग्रा.
सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
172
173 गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
174 मंगत्या पिता भील्या बलाई नि. ग्रा.
175 ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम , गबु, नंदराम, भागवतबाई , पारूबाई , लीलूबाई , मिनुबाई पिता पुन्यानावड़ा नि. ग्रा.
(5) (3)
(4)
221
0.032
मकान-2 , प्लेट नंबर नहीं है.
224/1
0.024
बादाम -1 , जामुन -1 मकान-2, प्लेट नं. 275, 276 .
224/2
0.045
0.012
225
बड़ -1 , बबूल -1 227
0.170
नीम-1 , बड़-1 मकान -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
0.036
229
नीम -1 , पीपल-1 , बांस जाली -1 , मकान-1 , प्लेट नं. 271.
232
0.040
मकान -1 , गोंदी-1 प्लेट नं. 020.
233
0.020
नीम-2 , पीपल-1 , मकान-2 , प्लेट नं. 231 , 232.
234
0.032
0.032
235
स्कूल भवन -1 प्लेट नंबर नहीं है .
बोर -1
237
0.040
239/2
0.020
पशुबाड़ा-1 प्लेट नंबर नहीं है.
0.206
242/1
नीम-1 , पीपल-1 , बबूल -1 , टप्पर-1 , प्लेट नंबर नहीं है .
242/2
0.211
मकान-1 , नीम-1 , प्लेट नं. 676.
0.008
मकान-1
243
1.214
245/1
नीम-1 , टीनशेड-1 प्लेट नंबर नहीं है.
भाग 1 ]
699
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
176 रेशमबाई बेवा सुक्या, सुरज पिता सुक्या, संगीता, नंदिनी , अभिषेक पिता सुक्या, अ.पा.क. मां. रेशमबाई बलाई, सा. देह धन्या, शिवराम , दुर्गा पिता गणपत बलाई सा. देह 177 गेंद्या पिता कान्या हरिजन नि. ग्रा.
178 रमेश , ओमप्रकाश , गबरू, झुमकीबाई , पुनीबाई , सकुबाई , बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.
179 रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.
180 मदन, सुकईबाई , ग्यारसीबाई नर्मदा , सोना पिता शोभाराम बलाई नि. ग्रा.
181 शांताबाई बेवा लक्ष्मण, गुलाबचंद बिरजु, ममता, कुसुम, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण, नीलाबाई बेवा श्यामलाल, कमलेश, रमेश , दिनेश पिता श्यामलाल , बलाई नि. ग्रा.
182 सुन्दरबाई बेवा करसन, छितू पिता करसन बलाई नि. ग्रा.
183 ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम , गबु, नंदराम, भागवतबाई , पारूबाई, लीलूबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.
पदम पिता बुटिया बलाई नि. ग्रा.
184
185 रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.
186 ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम , गबु, नंदराम , भागवतबाई, पारूबाई, लीलुबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा, नि. ग्रा.
187 तुकाराम पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.
188 रमेश , ओमप्रकाश , गबरू, झुमकीबाई , पुनीबाई, सकुबाई , बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.
189 घिसीबाई बेवा मांगीलाल , किशोर, नमीचंद, दुलीचंद कड़वी, मुन्नी पिता मांगीलाल , नर्मदा बेवा सुरेश , पंकज पिता सुरेश , संतोष पिता सुरेश अ.पा.क. माता नर्मदाबाई बेवा सुरेश सोनी नि. ग्रा.
190 शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
191 शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
192 शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.
193 धन्या पिता छितू, सावत्रीबाई पिता नांग्या, जतनबाई बेवा नांग्या बलाई नि. ग्रा.
194 कालीबाई पिता निल्या बलाई नि. ग्रा.
195 कैलाश , गुलाबचंद, ताराचंद, मोहन पिता निल्या निवासी झापड़ी तह. महेश्वर सुमनबाई पिता निल्या निवासी रतनपुर तह. बड़वाह , कमलाबाई पिता न्यादर निवासी महु बलाई.
(5)
(4)
(3)
2.023
246
1.780
247
1.214
249/1
2.023
249/2
नीम-1
249/3 पैकी
1.521
249/4 पैकी
0.607
0.385
249/5 पैकी
0.809
249/6
250/1
2.023
नीम-1
250/2
2.023
251/1
2.023
251/2
0.993
नीम -4, बबूल -1
2.023
252/1
253/1
1.619
0.809
253/2
0.809
253/3
253/4
0.809
2.023
255/1
255/2
2.023
255/3 पैकी
1.813 700
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(1)
196 बाल्या पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.
घनश्याम पिता नत्थू बलाई नि. ग्रा .
197
बसुबाई बेवा सायबाब बलाई नि. ग्रा.
198
199 धन्या पिता नांग्या बलाई नि. ग्रा.
200 कड़वीबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि. ग्रा.
201 कमलाबाई बेवा भील्या, शान्तिलाल, कन्हैया, सेवकराम पिता भिल्या, अ.पा.क. मॉ कमलाबाई , मीराबाई बेवा बलीराम, सुरेश, विजय पिता बलीराम, पुनीबाई पिता भिल्या बलाई नि.ग्रा.
202 शिवनारायण , रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.
203 दगडू, कालू, दुलीचंद, बालाजी, प्रेमलाल , चंपाबाई, शारदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.
204 सीताबाई बेवा शंकर, भूरया , सखाराम, सुन्दरलाल, आनंदराम , लखन अमरया, लाड़कीबाई , द्वारकीबाई पिता शंकर बलाई नि.ग्रा.
205 शेरू, नहारसिंग , अमरया, रमेश , कमलाबाई , नानाबाई पिता राजला, कौशल्याबाई बेवा राजला बलाई नि.ग्रा.
206 जाफरखॉ पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां 207 जाफरखॉ पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां 208 सतेन्द्र पिता सुभाषचन्द्र पाटीदार नि. कसरावद 209 जगदीश पिता टिकाराम गुजर नि. नगावां
210 रेवाराम पिता टीकाराम गुजर नि. ग्रा.
211 छगन पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.
भुवानीराम पिता नाना मोरी नि. ग्रा.
212
213 रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा .
214 रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.
215 रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.
कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा 216
मंसाराम पिता गप्पू तेली नि. ग्रा.
217
पुनमचंद , जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.
218
[ भाग 1
(4)
(3)
(5) 256/1 पैकी
0.089
नीम-20
0.040
258 पैकी
259/1 पैकी
1.375
1.060
259/2 पैकी
0.227
266 पैकी
0.073
267 पैकी
0.535
270/2
280 पैकी
0.340
नीम-3
281/1पैकी
1.375
281/2 पैकी
1.643
282/1 पैकी
0.085
0.486
282/3
0.729
284पैकी
नीम-1
0.056
285/1 पैकी
पिवत नर्मदा से 285/6 पैकी
0.298
नीम -2 , सिंचाई नर्मदा नदी से.
288 पैकी
0.081
नीम-2
289/2 पैकी
0.162
0.809
नीम-1
292पैकी
0.016
293
0.202
295
301 पैकी
0.056
0.293
305 पैकी
306/1 पैकी
0.044 भाग 1 ]
(2)
(1)
219 कड़वीबाई बेवा नानकदास , सेवकराम, पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास, अ.पा.क. मॉ कड़वीबाई बेवा नानकदास , भागवतबाई, रूकमणीबाई पिता नानकदास , केशव पिता गणपत, लक्ष्मीबाई, गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एडू, चंदु पिता नारायण, नबीबाई पिता नत्थूनावड़ा नि. ग्रा.
220 नथीबाई बेवा छितू, वजीर, बसीर, गफुर , हजराबाई, आमनाबाई सकीनाबाई पिता छितू प्यारा पिता रोशन पिंजारा नि. ससाबरड़.
221 भगवान पिता रूघनाथ , जीवन्तीबाई पिता रूगनाथ भारूड़ नि. ससाबरड़.
222 मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी , भुवानीबाई पिता हिरालाल , बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान, कैलाश , राजुबाई , मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैंदाबाई , बेवा सखाराम, फत्तू, सीताराम , मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.
701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(3)
(4)
(5)
0.040
320 पैकी
468
0.235
नीम-2
0.008
471
477 पैकी
0.073
सिंचित नर्मदा पाईप लाईन -1 से.
478/1 पैकी
223 शांताबाई बेवा लक्ष्मण , गुलाबचंद बिरजु, ममताबाई, कुसुमबाई, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण , बलाई नि. ग्रा.
नीम-3
0.809
478/2पैकी
224 नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.
0.251
नीम-9
नीम-3
478/3 पैकी
225 नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.
0.121
0.073
299/616 पैकी
226 कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा
64.648
महायोग 226
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-4-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-8/2010/ सात -2ए, भोपाल दिनांक 10-5-2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
702
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-
(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 64.648 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1 . कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. त- प्रतिशत राशि के भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.
3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
703 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा .
18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .
(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. -2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता )
हस्ता./-
(केदार शर्मा ) साक्षी क्र. - 1
हस्ता./-
नाम : मथुरा लाल मण्डलोई
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला- खरगोन (म. प्र. ) .
पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन
पक्ष क्रमांक-2 साक्षी क्र. - 2
हस्ता./- हस्ता./-
नाम : छोटेखान
(असद जाफर )
महाप्रबंधक, पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन .
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.
704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2011
क्र. 20 - अ - 82-08-09- भु.अ.अ.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
(5)
बोरवेल एक
(2) शाहपुरा
(1) जबलपुर
(6) मगरमुंहा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.
प. ह. नं. 58, नं. ब. 339. मगरमुंहा
लो. सा. बांयी तट नहर कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. संभाग क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 15 फरवरी 2011
क्र. 4062 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) राजगढ़
(2) सारंगपुर
(3) मुंडला लोधा घोसला
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
(6) मुंडलालोधा तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.
योग :
(4) 10.506 5.903 16.409
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
भाग 1 ]
राजगढ़ , दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. 4058 - भू- अर्जन -2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) 1.475 राजगढ़
मुंडला लोधा
सारंगपुर
योग : 1.475
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मुंडला लोधा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 21 फरवरी 2011
प्र. क्र. 2 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
9.000 जतारा
जरूआ
टीकमगढ़
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.
जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूआ की भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011
क्र. 415- भू-अर्जन- 2010-11 - रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)
2.52 पेटलावद
(3) मोर
झाबुआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. )
क्र. 417 - भू- अर्जन- 2010-11 - रा.प्र.क्र. अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
पेटलावद
1.41 झाबुआ
खाखरापाड़ा
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .
क्र. 419 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(4) 1.98 (2) पेटलावद
झाबुआ
(3) टाण्डापड़ाव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) माही परियोजना की कचनारिया एवं टाण्डापड़ाव नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
भाग 1 ]
क्र. 421 - भू- अर्जन - 2010 - रा.प्र.क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) पेटलावद सजेलिया
3.29 झाबुआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की बरबेट माईनर नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011
भू- अर्जन- प्र . क्र. एफ..10 पत्र क्र. 762 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) (1)
(3)
(4) (2)
0.020 सतना मैहर सुहौला
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 मैहर .
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.. 10 पत्र क्र. 763- भू- अर्जन- 08.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने [भाग 1 708
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(5)
(6) (3)
(2)
(1)
(4) 0.080
सतना मैहर यदुबीरनगर
दांयीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 मैहर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ..10 पत्र क्र. 764 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(2)
(5)
(1) सतना
(4) 0.352
(3) मैहर पथरहटा
(6) दांयीं तट की सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 मैहर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ..08 पत्र क्र. 773- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(3)
(5)
पाला
(4) 0.183
(1) सतना
(2) मैहर
(6) दांयीं तट की सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
709 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2011
क्र. 203 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
सतना
20.955
रामपुर बाघेलान देवरा कोठार
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 205 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(5)
(6) (2)
(1)
(4)
अबेर
सतना
0.858
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की कोटर माइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 710
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 207 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(6) (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
3.828
सतना
किचवरिया
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 209 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(2)
(5)
(1)
(4)
रजरवार
सतना
8.118
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) ,
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली सबमाइनर एवं कोटर माइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
711 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 211 - भू-अर्जन-कार्य-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(1)
(5)
(6)
(4)
सतना
3.234
ढोढ़ी
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली माइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 213 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
सतना
3.696
भटिगवां
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
712
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 215 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
सतना
6.798
रामपुर बाघेलान थथौरा कोठार
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 217 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला
तहसील
का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
14.256
सतना रामपुर बाघेलान पिपराछा कोठार
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
713 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 219 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
सतना
13.299
रामपुर बाघेलान लौलाछ कोठार
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 221 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(4)
(6) (2)
(3)
(5)
सतना
4.686
रामपुर बाघेलान मगरवार कोठार
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 223 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) सतना
2.673 रामपुर बाघेलान टिकुरी पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 225 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
20.625 रामपुर बाघेलान बिहरा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 227 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) सतना
3.564 रामपुर बाघेलान बरा कोठार पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 229 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
3.993
देवरी वृत्त
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
716
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 231 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
10.692 रामपुर बाघेलान गोलहटा वृत्त
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) ,
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर तथा नवलछा माइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 233 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
5.676 रामपुर बाघेलान महदेवा पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
717 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. 1899-10-11 - प्रकरण क्र. 3- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ख. नं
किया
लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा (हैक्टर में)
अर्जित गया रकबा
(6) (1) (2)
(5)
(3)
(4)
161/1
0.607 0.132
नहर निर्माण कार्य रायसेन रायसेन
0.080
149
1.623
संग्रामपुर सिंचाई योजना.
285
0.060
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
0.457
0.272
2.687
योग ..
160
1.214 0.128
0.160
122/5
0.263
1.477 0.288
योग ..
164/2
0.280
0.631
163/1/2
0.120
0.819
0.400
1.450
योग ..
1.505
167
0.080
0.228
163/2/1 0.607
2.112
योग
0.308
166/1
0.311 0.048
165/2
0.190
0.972
2.452 0.090
151/2/1
योग .. 3.735 0.328
0.263 0.040
122/4
0.080
148/2
0.837
1.100 0.120
योग
0.486
128
0.016
77/1
0.096
0.558
1.044 0.112
योग
0.421 0.124
129
0.547
131
0.112
0.168
0.995
139
0.404
योग . 1.963
0.096
1.801
151/2/2
0.106
152/1
0.647
0.202
2.448
योग ..
718
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
[भाग 1 (1) (2) (3)
(5)
(6)
(4)
114/2
0.551 0.090
116
0.117 0.018
योग . 0.668 0.108
2.250
118
0.036
53
0.210 0.066
2.460 0.102
योग .
0.097 0.015
61/2/1
0.125
68/1
0.060
0.101
66/1
0.048
0.048
0.109
63/2
0.171
योग .. 0.432
0.097 0.015
65/2/2
0.126 0.018
68/2
0.223 0.033
योग .
0.030
46
0.162
0.030
47
0.166
0.328 0.060
योग ..
1.203
142/2
0.096
0.036
127
0.146
1.349 0.132
योग .
162/2
1.894 0.144
310
0.300
0.902
2.796 0.444
योग ..
0.705 0.705
311/3
311/1
0.160
0.708
0.280
161/318/1 1.214
164/1
0.096
1.392
2.023 0.304
165/1
0.708
311/2
0.708
2.688
148/1
0.280
121/1
1.388 0.200
2.023 0.204
142/1
0.080
126
1.461
2.428
312
0.203
6.070
313
0.927
121/2
1.384 0.080
1.894
162/1
0.144
151/1
1.619 0.120
152/2
3.803 0.192
152/3
5.015 0.090
309
4.338 0.140
0.172
299
4.856
269/1/10 1.006 0.060
1.006
269/1/9
0.064
269/1/8 1.006 0.100
269/1/7
0.020
1.006
271/1
1.214 0.024 भाग 1 ]
719
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) 270
5.261 0.220
289/1/1 1.640 0.064
289/2
0.120
1.226
290/1
0.060
0.778
291
0.599 0.064
0.603
287
0.064
0.020
163/2/2 1.571
168/1
1.012 0.120
114/3
0.090
0.595
114/1
0.647 0.084
71
0.114
1.129
74/2
0.072
0.182
63/1
0.042
0.061
63/3
0.109 0.048
54
0.030
0.263
50
0.198 0.048
45/1
0.669 0.192
36
3.189 0.348
96.959 10.637
योग .
रायसेन रायसेन अंडोल
0.405 0.054
59/1
61/1
0.809 0.042
1.214
योग .
0.096
52/2
1.719 0.240
0.809 0.120
64/1/1
योग . 2.528 0.360
185/2/1 2.124 0.018
185/1
3.237 0.150
184/3
1.418 0.072
2.104
183/1
0.168
183/2/1 1.052 0.088
183/2/2 1.402 0.088
0.425
57/2/2
0.045
57/3
1.481 0.042
0.430 0.045
57/2/1
1.668
58
0.120
0.170
64/1/2 0.405
37
1.243 0.210
36
2.440 0.120
30/1
0.030
1.003
0.923
30/2
0.120
31
0.350
4.148
32
5.160 0.240
योग
2.532
34.405
रायसेन रायसेन
258
0.712 0.090
मिर्जापुर
पाली.
256
0.372 0.042
योग
1.084 0.132
1.311 0.130
274
266/3
1.987 0.156 720
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
[भाग 1 (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) 266/2
1.987 0.136
266/1
2.258 0.174
262
1.728 0.210
0.263
254/1
0.036
0.506
257
0.066
259
0.907 0.048
12.031 1.088
योग ..
316
रायसेन रायसेन
0.024
0.194
मुरैल
कलां
311
1.141 0.090
306
0.956 0.060
0.174
2.291
योग ..
315
3.237 0.360
310/2 0.623 0.018
0.624
310/1
0.108
1.214 0.096
298/2/2
298/3
2.428 0.180
योग
10.417 0.936
महायोग 153.812 15.193
( 2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 28 फरवरी 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82- वर्ष- 2010-11-78.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2)
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
(6) गुना
गुना गोलाखेड़ी सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान ).
0.021
0.021
0.042
360 में से 362में से कुल
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .
721 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
प्र. क्र. 02- अ-82- वर्ष 2010-11-80.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(5)
(6) राघौगढ़
गुना
दावतपुरा
सर्वे नम्बर
चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.
रकबा (हेक्टर में )
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा ( राजस्थान) .
01 में से 0.177 11 में से 0.021 12में से 0.220 19/1/2 में से 0.052 20/1/1 में से 0.014 कुल किता-5 0.484
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ- 82- वर्ष- 2010-11-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) बालाभेंट
गुना
राघौगढ़
चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.
रकबा (हेक्टर में) 0.014
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान) .
सर्वे नम्बर 289/3/1 में से कुल किता -1 0.014
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. 6 -अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में निजी भूमि)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) भेलदा
5.500
छतरपुर
घुवारा
अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.
भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 7- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में निजी भूमि)
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
35.00
छतरपुर
घुवारा
अनु. अधिकारी ( राजस्व)
देवपुर
विजावर.
भेलदा तालाब योजना निर्माण एवं नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 फरवरी 2011
प्र. क्र. 063 - अ- 82 - वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके भाग 1 ]
723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4) पन्ना
शाहनगर सुडौर निजी भूमि 7.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.60 कुल रकबा 8.90 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 064 - अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1) पन्ना
(3) पडेरी
शाहनगर
निजी भूमि 6.25 एवं
शासकीय भूमि रकबा 1.25
कुल रकबा 7.50 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 065- अ- 82- वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1) पन्ना
शाहनगर मेहगवां तिलिया
निजी भूमि 13.65 एवं शासकीय भूमि
रकबा 2.45 कुल रकबा 16.10 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लिपरी बांध निर्माण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
प्र. क्र. 066- अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
शाहनगर महिलवारा निजी भूमि 3.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35
कुल रकबा 3.55 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लिपरी बांध निर्माण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 067- अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1) पन्ना
शाहनगर
पुरैना निजी भूमि 7.80 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.80
कुल रकबा 9.60 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
निर्माण
लिपरी बांध
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 068 -अ- 82- वर्ष- 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) पन्ना
शाहनगर बराहो निजी भूमि 5.75 एवं शासकीय भूमि
रकबा 1.10 कुल रकबा 6.85 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
प्र. क्र. 069 - अ- 82 - वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) पन्ना
शाहनगर डुगरगवां निजी भूमि 6.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.25 कुल रकबा 7.45 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लिपरी बांध निर्माण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 070- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना
शाहनगर पिपिरिया (ज्योतिषी)
निजी भूमि 5.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10
कुल रकबा 6.50 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लिपरी बांध निर्माण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4)
(3)
(1)
पन्ना
शाहनगर
शाहनगर
निजी भूमि 2.90 एवं शासकीय भूमि
रकबा 0.50
कुल रकबा 3.40 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
निर्माण
लिपरी बांध
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
प्र. क्र. 072 - अ-82-वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4) पन्ना
शाहनगर कचौरी
शासकीय भूमि निजी भूमि 4.10 एवं
रकबा 0.80 कुल रकबा 4.90 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 073 - अ- 82- वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) पन्ना
देवरी
शाहनगर
निजी भूमि 2.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.40
कुल रकबा 2.80 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लिपरी बांध निर्माण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मझौली/सीधी , दिनांक 3 मार्च 2011
क्र. 37- भू-अर्जन-2011. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग ) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
11.51
1-निधिपुरी
मझौली उप तहसील मडवास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.
ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 39 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग ) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
1- भदौरा 1.29 हे.
कुसमी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.
ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
728
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011
प्र. क्र. 3- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- मझौली
(ग) ग्राम - दिवरीकला, प. ह. नं. 46/13, नं. बं.329/331 ( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर
खसरा नंबर
रकबा (हे . में ) (1)
(2)
310/1
0.02
311/3
0.05
योग : 0.07
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टेल वितरक के अंतर्गत नहर निर्माण के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना , इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 4- अ-82-10-11.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- मझौली
(ग) ग्राम- मनसकरा , प. ह . नं. 46/16 , नं. बं. 604 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- ( 0.24 हेक्टेयर में निर्मित )
1 कुंआ एवं बोर.
रकबा ( हे . में ) (2) 0.24
खसरा नंबर (1) 58
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कुसमी वितरक नहर की महगंवा नहर निर्माण के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा . अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 5- अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग ) ग्राम- बिलगंवा, प. ह. नं. 06, नं. बं. 333 ( घ) लगभग क्षेत्रफल ( 0.02 हेक्टेयर में निर्मित )
कुंआ एवं बोर.
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में ) (1) 19
(2) 0.02
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मदना वितरण शाखा की उपशाखा क्र. 1 नहर निर्माण के कारण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , रा . अ . बा. लो . सा. परियोजना , इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 21 फरवरी 2011
क्र. 225 - भू-अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित
संरचनाएं.
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-अमलाथा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल
- 5594 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित
संरचनाएं.
खसरा नंबर
शीट क्रमांक
भू-खण्ड क्रमांक
डूब का रकबा (वर्गमीटर में) (1)
(2)
(3)
(4) 1
50
135 पैकी
354
1
354
148 पैकी
379 1
354
176
59 1
162पैकी
354
7
174
1
354
98 1
147
354
51 1
354
100
145 पैकी
1
354
171 पैकी
100
170 पैकी
354
1
66 354
175
1
66 1
354
143 पैकी
134 1
354
227
146
354
200 1
166 पैकी
354
1
149
46 1
354
142पैकी
95 (1)
(2)
(3)
(4) 1
146
169 पैकी
354
1
20 354
134पैकी
354
141 पैकी
1
37 354
1
173
41 1
354
144 पैकी
80
16 354
163 पैकी
1
354
1
80
136 पैकी
1
354
135
148 पैकी
1
57 354
140 पैकी
354
1
178
31 358
360
1
41 358
1
21
348
50 358
1
359
1
339
86 358
26 358
1
346
1
358
361
41
368
1
12 358
56 358
1
351
1
358
356
91 1
358
106
340
1
358
358
78 1
358
394
3 358
48 1
343
1
358
366
261 1
358
345
44
38 1
358
349
355
358
1
36 358
1
364
57 358
1
338
75 358
342
48 1
358
1
337
146 1
358
344
74
141 1
358
365
358
341
1
145 1
350
358
41
354
1
358
42 1
358
357
78 1
362
80 358
363
358
1
56 358
1
393
93 1
33 358
347
1
282
35 358 730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 1
358
329
110 1
358
281
35 1
358
334
91 1
358
283
35 358
332
1
81 1
358
280
48 1
358
279
50 1
358
330
109 1
331
358
81 1
358
335
68 1
358
328
105 1
358
284
87 1
358
134
327
1
278
358
57
योग : 5594 निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं ख. नं.
संपत्ति का विवरण (1)
(2) 290
मकान -7 एवं टपरी -1 296
मकान-8 306
मकान-1 314/1
मकान-1 315/3
मकान-2 315/31
मकान-1 315/4
315/4
मकान-1 401/1
मकान-1 411
मकान-1 431
मकान-5 435
मकान-2 436
मकान-4 437
मकान -1 438
मकान -4 444
मकान-6 445
मकान-2 453/1
मकान-14 453/2
मकान-9 योग : मकान -70 एवं टपरी -1 शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
संपत्ति का विवरण ख. नं.
(3) (1)
मद (2)
174
मकान-4
नि. चरागाह
268/1
मकान-28
नि. चरागाह
नलकूप-1
योग : मकान-32 एवं नलकूप -1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खरगोन , 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 224 - भू-अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- महेश्वर
(ग) ग्राम-गोगावां
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-170 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.
खसरा
भू-खण्ड डूब का रकबा शीट क्रमांक
नंबर
क्रमांक (वर्गमीटर में) (2)
(3)
(4) (1)
1
65
27 157/3
1
66
14 157/3
157/3
1
59 पैकी
66 भाग 1 ]
731
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 1
157/3
63
51 1
157/3
53 पैकी
12
योग : 170 निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
संपत्ति का विवरण
(2)
(1)
191/9
मकान-4
199/3
198
मकान-4
199/1
मकान-2
206/1
मकान-1
206/2
मकान-1
207
मकान -1
209
मकान-4
210
मकान-1
211
मकान-4
223/2
212
मकान-2
योग :
मकान-24
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
संपत्ति का विवरण मद
(2)
(1)
(3)
220/1 नि. चरनोई आश्रम -1 , सार्वजनिक मंदिर -1 , पम्प हाऊस-18, पाईप लाईन-18. 223/1 नि. चरनोई मकान -16 , पम्प हाऊस-27, पाईप लाईन-38 .
योग : मकान-16 आश्रम -1 , सार्वजनिक मंदिर-1 , पम्प हाऊस -45 , पाईप लाईन-56.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3 कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. 248 - भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
( ग) ग्राम का नाम- ससाबरड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7604 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.
खसरा नंबर
भू-खण्ड क्रमांक
शीट क्रमांक
डूब का रकबा (वर्गमीटर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
400 5
1
59
37
93
61
1
37
62पै
93 1
37
62
84 1
37
63
1
124 1
64
37
6 1
37
6
65
1
37
66
133 37
1
67
37 37
1
5
68
37
1
69
64
70
27 1
37
37
1
108
71
185
73
37
1
1
37
74
100 37
1
75
83 1
93 37
76
1
37
79
37
7 37
1
80
1
37
82
22 732
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 37
1
83
13 1
37
84
5 37
1
5
86
37
1
87
65 37
1
88
152 37
1
89
104 37
1
90
100 37
1
91
178 1
92
38 37
37
1
95
76 1
37
96
129 1
65 37
97
1
37
98
82 1
73 37
99
1
37
100
57
101
45 37
1
1
149 37
103
1
37
104
140 1
105
37
63 1
106
162 37
1
107
37
79 1
37
108
66 1
37
110
68 1
37
111
41 1
113
54 37
1
37
114
54 1
115
37
34 37
1
116
46
118
1
3 37
37
1
119
16 1
120
37
44 37
1
121
41 1
122
37
45 37
1
123
42 1
124
26 37
1
125
54 37
1
126
78 37
1
37
127
63 37
1
129
15 37
1
130
20 37
1
131
39 37
1
132
56 37
1
133
91
[भाग 1 (2)
(3)
(1)
(4)
134
37
1
92
135
1
37
64 1
136
60 37
1
37
137
89 37
1
138
69 37
31 1
139
37
1
140
34 1
37
141
61 1
37
42
142
1
60 37
143
37
1
76
144
37
1
145
136 1
146
37
56 37
1
147
56 37
148
1
64 1
2
50 69/1
69/1
1
3
41 1
4
68 69/1
5
69/1
1
115
67 69/1
1
6
1
35 69/1
8
1
15
62 69/1
60 69/1
1
9
10
50 1
69/1
1
12
31 69/1
69/1
1
25
13
1
14
19 69/1
16
13 69/1
1
18
51 69/1
1
1
69/1
19
53 69/1
21
32 1
1
22
107 69/1
69/1
1
23
81
72 69/1
1
24
43 69/1
1
25
26
44 69/1
1
1
69/1
32
29 69/1
1
28
14 1
69/1
29
19
30
69/1
1
79 1
33
97 69/1
1
69/1
34
51
36
35
1
69/1 भाग 1 ]
733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2)
(3)
(1)
(4) 1
52 69/1
36
1
37
40 69/1
1
69/1
39
43 1
40
69/1
59 1
69/1
11
41
1
69/1
42
27 1
43
69/1
47 1
69/1
44
25 1
47
69/1
116 1
49
69/1
31 69/1
1
50
25 69/1
1
51
16 69/1
1
52
29 1
69/1
53
38 69/1
1
54
23 1
55
69/1
28 69/1
1
57
27 1
58
50 69/1
7604
योग :
निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
संपत्ति का विवरण
(1)
(2)
38 मकान पक्का1 , मकान कच्चा-1
40 मकान -1
54 मकान-1
56 मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल-1 मकान पक्का-1
57, 58, 59
59 मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल -1 मकान पक्का-2 , मकान कच्चा डबल मंजिल -1 मकान पक्का-2 , टीन टापरी -1
59, 63
64 मकान पक्का-4
65
मकान पक्का-1
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
मद
(1)
(2)
संपत्ति का विवरण (3)
69/2 नि. चरागाह मकान -25 , शासकीय भवन -5 , सार्वजनिक पानी का होज -1 पाईप लाईन -7.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर , जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता ( सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 249 - भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- बड़वाह
(ग) ग्राम- नगावां
( घ) लगभग क्षेत्रफल-9857 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं .
खसरा नंबर
भू-खण्ड क्रमांक
शीट क्रमांक
डूब का रकबा (वर्गमीटर में) (2)
(3)
(1)
(4)
2
7 1
45
7
3
4
7
5
8
6
1
45
4 1
45
7
4 1
4 45
8
1
9
3 45
45
13 1
10
1
45
12
3
4 1
45
13
4 1
45
14
1
15
3 45
1
16 45
18
1
45
20
2 1
45
21
2 734
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 1
100
23
165 1
100
146
45
1
100
47
53 100
1
151
48
1
100
49
749 1
100
175
49 1
55
275
27 55
1
276
56 1
277
55
22 1
55
278
39 1
55
279
31 1
48/2
13
292
56
290
35 1
48/2
294
88 1
48/2
295
69 1
55 48/2
296
1
48/2
297
78 1
48/2
299
53
300
57
302
1
43 48/2
46
318
1
48/2
58
301
1
48/2
303
55 56
12 1
48/2
305
33 1
48/2
307/367
145 1
48/2
307
180 48/2
1
308
87 1
48/2
309
53 48/2
310
60
311
31 48/2
26 48/2
312
48/2
315
29
316
48/2
39
317
48/2
33 1
48/2
319
33 1
48/2
320
55 1
55
281
44 1
55
283
19 1
55
282
15
280
20 1
55
1
285
56
23 1
286
56
54 1
45 56
289
288
1
56
84 1
24
100
53
37
43
1
100
25
70 (2)
(1)
(3)
(4) 100
1
27
41 100
1
71
29
100
1
30
77
58 100
1
31
1
32
100
107 100
1
41
75 1
37
100
84 100
1
38
48
63 100
1
40
42
100
1
54
44
100
1
40
50
49 100
1
356 1
51
100
100
71
95 1
100
27 1
72
100
1
73
21
74
44 100
1
65 100
1
75
76
100
63 1
77
373 100
1
1
38 100
83
100
1
166
84
100
1
89
92
135 1
90
100
150 100
1
91
131 100
1
94
121 1
100
97
100
136 1
98
100
108
260 1
1
220 100
110
112
1
63 100
1
31 100
113
102 1
100
114
100
116
1
57 100
1
59
117
100
160
119
1
1
254 100
128
100
129
1
74 100
130
159 1
100
1
116
131
100
132
1
184 100
1
184
133
134
152 1
100
176
100
1
87
177
1
106 100
100
155 1
178
100
1
179
144
180
1
100
68 भाग 1 ]
735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
(3)
(4) 100
1
181
310 100
187
1
97 100
1
231
67 1
100
232
90 1
100
233
65 1
234
100
9 100
1
235
22
236
100
1
15 1
100
237
15 1
100
86
122
95
111
योग : 9857 निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
संपत्ति का विवरण
(1)
(2)
22
टीनशेड-1
24
टीनशेड-2
मकान -1
42/1, 42/2
93
टीनशेड-2
94/1
मकान-2
95/1
94/2
टीनशेड-5 , गोबर गैस संयंत्र,
एंगल टीन खुला-2
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख. नं.
मद
संपत्ति का विवरण (2)
(1)
(3)
21
गोचर मांगलिक भवन -1 , टीनशेड -1 गोचर
9
टापरी -3 , टीनशेड -2 , गोबर गैस संयंत्र-1 , पानी का होज-2 48/1
गोचर झुग्गी -20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं . मण्डलेश्वर , 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ दिनांक 22 फरवरी 2011
क्र. 2- भू- अर्जन- 2010-प्र.क्र.-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग) ग्राम- रघुनाथपुरा , पटवारी हल्का नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.315 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में) (1)
(2)
0.100
266
300/1
0.400
293/3
0.520
292/2
0.364
0.405
291/1
264
0.121
265
0.405
योग : 2.315
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जरूआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है .
क्र. 2 - भू- अर्जन - 2010- प्र.क्र. - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील - जतारा 736
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(ग ) ग्राम- जरूवा, पटवारी हल्का नं. 48
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.445 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हे . में) (1)
(2)
313/2
0.130
314/2
0.008
334
0.484
337
0.243
342
0.121
343/1
0.008
341
0.142
338
0.008
340
0.008
350
0.162
348
0.280
345
0.080
343/2
0.008
349
0.008
344
0.060
459
0.400
389
0.020
391
0.250
392
0.120
394
0.004
395
0.160
396
0.142
466
0.545
467/1
0.262
467/2
0.324
507
0.010
508
0.162
977
0.331
0.081
978
979/2
0.150
983
0.464
979/1
0.452
1051
0.405
1054
0.202
1055
0.364
1177
0.767
1180/2/2
0.080
योग : 7.445
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जरूआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है.
[भाग 1 टीकमगढ़ दिनांक 23 फरवरी 2011
क्र. 5- भू- अर्जन-2010-प्र.क्र.- 3-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील - पलेरा
( ग) ग्राम- भदरई , पटवारी हल्का नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.594 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
0.155
316/1
317
0.420
318
0.040
319
0.437
320
0.110
0.040
317/899
322
0.050
477
0.700
478
0.194
482
0.105
479
0.174
0.121
481
941
0.845
480
0.020
2.213
483
484
0.291
485
1.254
486
0.061
942
0.020
943
0.178
944
0.134
475
0.110
456
0.030
449
0.190
454
0.263
487
0486
491
0.057 भाग 1 ]
737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 497
0.785 488
0.101
0.113 492
493
0.162
0.065 495
483/935
0.664 936
0.235 937
0.081 938
0.016 939
0.129 940
0.202 489
0.073 490
0.113 494
0.150 496
0.065 499
0.214 501
1.210 502
0.356 512
0.028 513
0.024 515
0.413 516
0.737 517
0.494 518
0.178 519
0.154 503
0.109 508
0.113 509
0.093 514
0.073 504
0.089 506
0.190 510
0.069 505
0.109 507
0.089 511
0.085 526
0.664 527
0.910 552/1
0.202 520
0.502 521
0.295 522
0.303 523
0.016 524
0.380 525
1.040 539
0.028 540
0.170 543
0.061
(2)
(1)
546
0.162
547
0.024
548
0.049
0.324
549
550
1.315
541
0.210
0.077
542
0.024
544
0.073
545
535
0.154
537
0.178
0.125
538
529
0.583
536
0.085
0.340
933
934
0.020
1.529
530/1
0.725
531
532
0.032
533
0.344
0.085
534
553/928
0.140
0.030
553/929
0.080
553/930
553/5
0.100
0.256
530/2
564/7
0.405
564/5
0.210
0.441
551/924
551/925
0.016
0.049
551/926
551/927
0.138
0.300
564/1/2
875/4
1.012
0.100
875/1/1
0.809
875/5
योग : 31.594
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ( बांध एवं डूब क्षेत्र ) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
738
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 6- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 3- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पलेरा
(ग) ग्राम- खरों पटवारी हल्का नं. 04
लगभग क्षेत्रफल-92.426 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में )
(1)
(2)
4/1
0.567
4/2
0.036
7
0.320
6/1
0.105
6/2
0.154
0.643
9
10
0.809
11
1.141
12
1.197
13
0.255
14
0.445
15
0.227
16
0.458
17
0.271
18
0.688
19
1.166
20
0.121
21
0.117
22/1
0.898
0.409
23/1
0.964
23/2
0.040
24
0.494
25
0.482
(2)
(1)
0.729
26
1.620
27/1
27/2
0.518
0.405
28/1
0.223
28/2
29
0.955
30
0.101
0.858
31
32
0.733
33
0.283
34
0.474
35
0.773
36
0.186
37
0.138
0.308
38
39
0.040
40
0.097
0.251
41
42
0.287
43
0.967
44
0.878
45
1.206
46
1.817
0.979
47
48
0.097
0.761
49
50
1.056
51
0.067
52
0.450
0.125
54
56
0.045
57
0.930
0.550
58/1
58/2/1
0.183
58/2/2
0.367
60
0.158
0.138
61
62
0.170
63
0.182
64/1
0.150
64/2
0.620 भाग 1 ]
739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 67/2
0.081 67/3
0.081 67/4
0.081 68/1
0.405 68/2/1
0.719 68/2/2
1.438
0.534 69
70
0.455
0.100 71/2
74/1
0.550 74/2
0.300 75
0.890
1.371 76
0.603 77
78
0.781 79
0.957 80
0.129 81/1/1
0.373 81/1/2
0.315 81/2
0.097 88
0.105 89
0.097 90
0.162 91
0.210 92
0.364 93
0.239
0.210 94
95
0.594 97
1.346 98
0.158
0.263 99
100
0.200 101
0.777 104
0.367 109
0.146 111
0.328 112
0.225 113
0.036 152
1.121
0.154 118
119
0.550
(2)
(1)
0.340
120
121/2
0.106
121/2
0.106
0.162
123
124/1
0.344
124/2
0.150
0.344
124/3
0.190
126
0.449
128
0.571
130
131
0.320
207/2/1
0.600
208
0.020
209
0.231
0.155
210
211
0.462
212
0.450
213
0.100
216
0.474
0.360
217
218
0.219
0.100
219
4.200
220
226
0.050
227
0.539
228
0.267
229
0.194
230
1.157
231
0.271
232
0.308
233
0.295
234
0.231
235
0.345
236
0.186
237
0.109
0.150
238
1.792
239
303
0.800
243/1
0.220
243/2
0.545
244
0.113 740
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2) (1)
245
0.061 247
0.190 248
0.235 249
1.104 251
0.227 252
0.254
0.440 253/1
0.367 253/2
254
0.142 255
0.081 256
0.830 257
0.384 258
0.898 259/1
1.574 259/2
0.008 260
0.474 261
0.539 262
0.227 263
0.117 264
0.223 265
0.478 266
0.328 267
0.267 268
0.364 269
0.219 270
0.279 271
1.174
2.000 272/2
273
0.428 275
0.030 278/1/1
1.610 278/1/2
0.670 280
0.263 281
0.190 282/1
0.794 282/1/1
0.129 282/1/2
0.129 283
0.231 284
0.440 285
0.356 286
1.000 (1)
(2)
0.100
287
0.200
149
0.125
141/1/3
142
0.505
3/2829
0.450
304
0.200
302
0.185
308
0.815
0.680
301
307
0.138
309
0.255
0.200
155
92.426
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ( बांध एवं डूब क्षेत्र )
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011
क्र. 423. भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. ए-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील-पेटलावद भाग 1 ]
741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(ग) ग्राम-कोटड़ा चारण
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
472
0.10
474
0.07
477
0.13
0.10
478
480
0.40
0.80
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना के मुख्य बांध के डूब क्षेत्र के निर्माण होने से ग्राम कोटड़ा चारण का कुल रकबा निजी भूमि 0.80 हेक्टेयर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011
क्र. एफ- 765 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- पलौहा
(घ) क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल (हे . मे. ) खसरा नं. (1)
(2)
999/1
0.324 0.324
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 766- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
नगर/ग्राम- झुरूखूलू ( ग)
क्षेत्रफल-0.705 हेक्टेयर . (घ)
खसरा नं.
क्षेत्रफल ( हे . मे. ) (1)
(2)
343
0.230
351/1
0.475
0.705
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 767.भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- हरदुआ सानी
(घ) क्षेत्रफल -1.000 हेक्टेयर .
742
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
खसरा नं.
क्षेत्रफल
(हे. मे. )
(1)
(2)
985
1.000 1.000
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना - रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 768.भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील - मैहर
नगर/ग्राम- पोड़ी
(ग)
क्षेत्रफल-1.940 हेक्टेयर .
(घ)
सतना-रीवा मुख्य नहर में अर्जित होने वाली अशासकीय भूमि की पूरक सूची ग्राम पोड़ी
कैफियत
अतिरिक्त
पूर्व में
खसरा नं.
कुल रकबा
रकबा
कुल अर्जित अर्जित रकबा (2)
(4)
(1)
अर्जित रकबा (3)
(5) (6)
0
26/1
0.818
0.495 0.495
0
413/1ख
0.052
0.052 0.052
0
513/2
0.084
0.084 0.084 592/2
0.136 0.100 0.036 0.136 0.293
0
631/1ख
0.002 0.002
0
0.105
631/2क
0.083
0.083
631/2ख
0.105
0
0.057 0.057
0
0.105
631 /2ग
0.105 0.105
0.037
631/2घ
0
0.105
0.037
0
0.105
0.105 0.105 631/2ड़
0
0.523
586
0.006 0.006 657
0.178
0
0.174 0.174
0
659/2
0.199
0.004 0.004
(6) (2) (3)
(5) (1)
(4)
673
0.188 0.149 0.039 0.188
0.102 0.113 0.115 0.011
679
0.070
0.030 0.040
0.345
681
714/2
0.130
0.043
0.172 0.087
0
1847/1
0.749
0.368 0.368
0
0.100 2251/839
0.157
0.100
0.136 0.002 0.008 0.010 684
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 769 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) जिला- सतना
(क)
(ख) तहसील- मैहर
नगर/ ग्राम- पलौहा
(ग )
(घ) क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल
(हे. मे.)
(2)
(1)
0.010
924
0.010
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 770- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, भाग 1 ]
743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
तहसील- मैहर
(ख)
(ग) नगर/ ग्राम- सभागंज
क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर .
(घ)
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हे. मे. )
(1)
(2)
956/917
0.125
957/917
0.125
0.250
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 25 फरवरी 2011
प्र . क्र. 369.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम-गड़हराखुर्द, पटवारी हल्का नं.
सासन 45, रा . नि. क्षेत्र-माड़ा लगभग क्षेत्रफल-7.43 हेक्टर.
(घ)
खसरा
नम्बर
आवेदित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.08
313/1 जुज
313/2
0.13
जुज
313/3
0.16
जुज
315/1
0.10
जुज
315/2
0.17
जुज
315/3
0.05
जुज
316
0.03
जुज
322
0.13
जुज
0.14
323
जुज
324
0.05
जुज
326
0.06
जुज
327/1
0.37
जुज
327/2
0.17
जुज
328
0.12
जुज
330
0.08
जुज
334
0.06
जुज
335
0.15
336/2
0.06
जुज
337
0.05
जुज
338
0.10
जुज
448/2
0.06
जुज
0.05
448/3ग जुज
450
0.13
जुज
451
0.18
जुज
452
0.12
जुज
453
0.19
जुज
0.20
454
जुज
462
0.01
जुज
464
0.02
जुज
465
0.06
जुज
466
0.16
जुज
467
0.13
जुज
468
0.03
जुज
469
0.10
जुज 744
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 470
0.07
जुज
471
0.02
जुज
472
0.02
जुज
476/2
0.72
जुज
482/2
0.02
जुज
482/3
0.01
जुज
482/4
0.02
जुज
0.01 482/5 जुज
482/6
0.01
जुज
482/7
0.01
जुज
483
0.01
जुज
0.01 568/ 1 क जुज
568/3
0.04
जुज
568/5
0.06 568/6
0.03
जुज
0.10 571/1 क जुज
571/2
0.02
जुज
571/3
0.03
जुज
571/4
0.03
जुज
571/5
0.03
जुज
572/ 1 क
0.09
जुज
572/2
0.02
जुज
0.02 572/3 जुज
572/4
0.02
जुज
572/5
0.02
जुज
573/2
0.02
जुज
573/3
0.02
जुज
573/4
0.02
जुज
573/5
0.02
जुज
573/6
0.04
जुज
574/2
0.07
जुज
591
0.01
जुज
592
0.09
जुज
0.01 594/3 जुज
595/1क
0.11
जुज
595/1ख
0.11
जुज
595/ 1 ग
0.11
जुज
595/2
0.12
जुज
[भाग 1 (1)
(2)
0.07
598/1
जुज
600/2क
0.03
जुज
600/2ख
0.01
0.03
600/2ग जुज
600/2घ
0.01
0.21
601
जुज
0.01
614/1
जुज
615
0.06
जुज
620
0.06
621/1
0.03
जुज
0.03
621/2
621/3
0.01
622/1
0.07
जुज
622/2
0.07
जुज
622/3
0.07
जुज
622/4
0.07
जुज
622/7
0.06
जुज
0.06
622/8 जुज
622/9
0.06
जुज
624
0.03
जुज
625
0.06
जुज
0.18
568/641/1 जुज
0.10
568/641/2 जुज
0.07
568/641/3 जुज
600/648/1
0.01
600/648/2
0.01
0.01
600/648/3
600/648/4
0.01
600/648/5
0.01
600/648/6
0.01
600/648/7
0.02
योग .. 7.43
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला पहिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
भाग 1 ]
प्र. क्र. 371.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम- पचौर, पटवारी हल्का नं. करकोसा 21 , रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर.
खसरा
आवेदित क्षेत्रफल नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.03
350
354
0.03
355
0.04
योग .. 0.10
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 373. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम- काम , पटवारी हल्का नं. काम 46, रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न.
लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टर .
(घ)
खसरा
आवेदित क्षेत्रफल नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
1948/1
0.03
जुज
1948/2
0.01
जुज
0.02
1948/3
जुज
0.01
1948/4
जुज
1948/5
0.01
जुज
1948/6
0.01
जुज
0.02
1949/1
जुज
1950/1
0.36
जुज
1950/2
0.19
जुज
0.24
1951
जुज
0.10
1952/2
जुज
0.11
1952/3
जुज
0.09
1952/4
जुज
0.10
2022/2क जुज
0.10
2022/2ख जुज
0.12
2023/1
जुज
0.02
2023/2क जुज
0.01
2023/2ख जुज
0.01
2023/2 ग जुज
0.04
2023/2घ जुज
0.02
2023/2ड़ जुज
0.03
2023 /2च जुज
0.06
2023/3
जुज
0.02
2023/4
जुज
0.03
2023/5
जुज
0.02
2026/1 क जुज
0.01
2026/1 ख जुज
0.02
2026/1 ग जुज
0.02
2026/ 1 घ जुज
0.01
2026/2
जुज
0.10
2027/1 क जुज
0.10
2027/1 ख जुज
0.10
2027 /1 ग
जुज 746
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
2027/1 घ
0.10
जुज
2027/2
0.03
जुज
2028/1
0.01
जुज
2028/2
0.04
जुज
2028/3
0.04
जुज
2028/4
0.04
जुज
2028/5
0.04
जुज
2029
0.10
जुज
0.20
1950/2086/2 जुज
0.07
1950/2086/3 जुज
0.06
1950/2086/4 जुज
2.87
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 378.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम- सिद्धीखुर्द, पटवारी हल्का नं . सासन 45, रा . नि. क्षेत्र-माड़ा (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टर.
आवेदित क्षेत्रफल खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
782
0.03
783/2
0.13
योग .. 0.16
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 380.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
ग्राम का नाम- नौगढ़ , पटवारी हल्का नं. नौगढ़ 23 , रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न. (ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.46 हेक्टर.
खसरा
आवेदित रकबा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
1082/1
0.01
जुज
0.02
1083/1 जुज
1083/2
0.02
जुज
1084
0.01
जुज
1085
0.01
जुज
1088
0.08
जुज
1089
0.01
जुज
0.06
1094 जुज
0.04
1095 जुज
0.07
1096
1097
0.08
1098
0.04
1099
0.04
1100
0.05
जुज
1101
0.01
जुज भाग 1 ]
747
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 1342
0.03
जुज
1343
0.02 1344
0.06 1345
0.15
जुज
2372
0.09
जुज
0.08 2373 जुज
2374
0.04
जुज
2375
0.02 2376
0.01
जुज
2379
0.03
जुज
2382
0.03
जुज
2383
0.02
जुज
2384
0.03
जुज
2397
0.01
जुज
0.02 2399 जुज
2400
0.05
जुज
2401
0.05
जुज
2402
0.10
जुज
2403
0.04
जुज
2404
0.05
जुज
0.08 2405 जुज
2409
0.02
जुज
0.03 2414 जुज
2415
0.06
0.07 2416/1
2416/2
0.06 2424
0.01
जुज
2425
0.01
जुज
2428
0.02
जुज
2430
0.13
जुज
0.07 2431/1 जुज
0.04 2434 जुज
0.01 2435 जुज
0.12 2438 जुज
2439/1
0.01
जुज
2439/2
0.04
जुज
2440
0.11
जुज
2443
0.04
जुज
(2)
(1)
0.01
2444 जुज
2445
0.01
जुज
0.02
2446
0.02
2447
0.02
2448
0.02
2449 जुज
0.05
2452 जुज
2453
0.03
जुज
2455
0.04
जुज
0.02
2456 जुज
2458
0.01
जुज
0.01
2459/2 जुज
2460
0.01
जुज
2469/1
0.15
जुज
2469/2
0.21
जुज
0.01
2469/3 जुज
0.17
2469/4 जुज
0.13
2469/5 जुज
2470/1
0.01
2470/2
0.01
2471/2
0.01
जुज
2553
0.03
जुज
2554
0.05
जुज
2555
0.05
जुज
2556
0.05
जुज
2557
0.04
जुज
0.03
2558 जुज
2559
0.02
जुज
2560
0.01
जुज
2561
0.01
जुज
2571
0.01
जुज
2572
0.01
2573
0.01
2574
0.02
2575
0.03
2576
0.03
जुज
2581
0.02
जुज
2585
0.05
जुज 748
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 2586
0.05
जुज
2587
0.04
जुज
0.03 2588 जुज
0.04 2589 जुज
0.05 2590 जुज
0.05 2591 जुज
2592
0.04
जुज
2593
0.04
जुज
0.04 2594 जुज
2595
0.07
जुज
2596
0.06
जुज
2597/1
0.03 2597/2
0.03 2598/1
0.03
जुज
2598/2
0.03
जुज
2599/1
0.03 2599/2
0.04 2600
0.04 2601
0.01
जुज
2602
0.01
जुज
2603
0.02 2604
0.02 2605
0.04
जुज
2606
0.05
जुज
2607
0.05
जुज
2609
0.03
जुज
2610
0.03 2611
0.05
जुज
2612/1
0.03
जुज
2612/2
0.03
जुज
2613
0.07
जुज
0.06 2614 जुज
0.06 2615/2 जुज
0.03 2616/2 जुज
0.02 2617 जुज
2618
0.01
जुज
2620/3
0.01
जुज
0.01 2621 जुज
(2)
(1)
2639
0.19
2641
0.14
2643
0.32
जुज
0.41
2644 जुज
2669
0.08
2670/1
0.02
2670/2
0.01
2670/3
0.01
2670/4
0.01
जुज
2670/5
0.01
जुज
2670/6
0.01
जुज
2671
0.01
जुज
2672
0.01
जुज
2677/1
0.01
जुज
2677/2
0.03
जुज
0.02
2677/3 जुज
0.01
2677/4 जुज
2678
0.14
जुज
0.01
2801 जुज
2802/2
0.02
जुज
2803
0.07
जुज
2804
0.13
जुज
2805
0.14
जुज
2806
0.07
जुज
2807
0.06
जुज
0.05
2808 जुज
0.03
2809 जुज
2824
0.01
जुज
2825
0.01
जुज
2826
0.01
जुज
2827
0.02
जुज
2828
0.08
जुज
0.05
2829 जुज
2830
0.04
जुज
2831
0.06
जुज
2832
0.06
जुज
2833
0.05
जुज
2834
0.04
जुज भाग 1 ]
749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(2) (1)
2835/1
0.01
जुज
0.02 2835/2 जुज
0.02 2836/1 जुज
0.01 2836/2 जुज
0.03 2837 जुज
0.06 2838 जुज
2839/1
0.02
जुज
0.03 2839/2 जुज
0.01 2925 जुज
2953
0.08
जुज
2954
0.07
जुज
0.09 2955/1 जुज
2956/2
0.07
जुज
0.03 2957 जुज
2958
0.11
जुज
0.01 2960/1
0.01 2960/2
2960/4
0.01
0.05 2961 जुज
2962/1
0.01
जुज
2962/2
0.01
जुज
0.06 2963 जुज
0.03 2964
0.03 2965/1
0.03 2965/2
2966
0.05
जुज
2967
0.01
जुज
0.01 2987 जुज
2988
0.01
जुज
0.04 2989 जुज
0.09 2990/2 जुज
0.04 2991/1 जुज
2992/1
0.03 2993/2
0.01
जुज
0.02 4164 जुज
0.03 4165 जुज
4166
0.03
जुज
4167
0.02
जुज
(1)
(2)
0.04
4168
0.01
4169 जुज
4170
0.03
0.08
4171 जुज
4172
0.05
जुज
4173
0.03
0.03
4174/1
0.02
4174/2
0.01
4175
0.03
4176 जुज
0.02
4183 जुज
4191/2
0.03
जुज
0.03
4193 जुज
0.04
4194 जुज
4195/2
0.01
जुज
0.02
4198 जुज
योग .. 9.46
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 382. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- सिंगरौली
(क)
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(
ग) ग्राम का नाम.- हिर्रवाह, पटवारी हल्का नं. हिर्रवाह, 20, रा. नि. क्षेत्र-अमिलिया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टर.
750
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
खसरा
आवेदित रकबा नम्बर
(हे. में) (1)
(2)
0.03 111 जु.
0.06 191 जु.
0.01 194 जु.
0.01 195 जु.
0.02 196 जु.
0.02 197 जु.
0.01 221/1 जु.
0.02 221/2 जु.
0.03 222 जु.
0.01 227 जु.
0.02 228/2 ख जु.
0.03 229 जु.
0.02 230 जु.
0.01 231 जु.
0.01 232जु.
0.01 233 जु.
0.01 255जु.
0.02 256 जु.
0.03 257 जु.
0.01 258 जु.
0.01 259 जु.
0.01 260 जु.
0.03 261 जु.
0.02 263 जु.
0.01 264 जु.
0.01 265जु.
0.01 267 जु.
0.01 268 जु.
0.01 271/2 जु.
0.07 278 जु.
0.01 279 जु.
0.02 280 जु.
0.01 281 जु.
0.01 283जु.
0.01 284जु.
0.03 285जु.
[भाग 1
(2)
(1)
0.01
2004 जु.
0.03
2005 जु.
0.05
2008 जु.
0.06
2009 जु.
0.08
2010
0.03
2011 जु.
0.06
2012जु.
05
0.09
2013
0.05
2014
0.04
2015 जु.
0.01
2016 जु.
0.06
2098 जु.
0.01
2099/2 जु.
0.06
2100/2 जु.
0.09
2101 जु.
0.09
210303/1 जु.
0.03
2103/2
0.01
0.0
2103 03/3 जु.
0.02
2130 जु.
0.16
0.
2131 जु.
0.12
2137 जु.
0.0
2138 जु.
0.03
2184/1 जु.
0.03
2184/2 जु.
0.12
2185 जु.
0.06
2186 जु जु.
0.04
218187 जु.
0.13
2188 जु.
0.01
2197 जु.
0.02
2198 जु.
0.11
2201/1 जु.
0.02
2202/1 जु.
0.02
2202/2 जु.
0.01
2202/3 जु.
0.01
2203/1 जु.
0.01
2203/2 जु.
0.01
2203/3 जु.
0.02
2223 जु.
भाग 1 ]
751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
0.02
2226 जु.
0.05
2227 जु.
0.12
2228 जु.
0.03
2319/1 जु.
0.02
2319/2 जु.
0.02
2320/1 जु.
0.01
2320/2 जु.
0.01
2328 जु.
0.02
2339/1 जु.
0.01
2341 जु.
0.05
2342जु.
0.04
2343 जु.
0.02
2344 जु.
2377
0.03
योग .. 2.90
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 384.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम.-बिलौंजी भटवा , पटवारी हल्का नं.
करकोसा 21 , रा . नि. क्षेत्र- बैढ़न.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टर.
खसरा
आवेदित रकबा नम्बर
(हे. में )
(1)
(2)
0.01
51 मि. जुज
(2)
(1)
0.05
52जुज
0.06
56 जुज
0.06
59जुज
योग ..0.18
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 386.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम.- धतुराबरवा, पटवारी हल्का नं. हर्दी,
22, रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टर.
खसरा
आवेदित रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.09
31/1 क जुज
0.05
31/1 ख जुज
0.02
31/2 जुज
0.01
32जुज
0.01
37 जुज
0.07
38 जुज
39
0.07
0.02
40जुज
0.02
43जुज
0.06
44
0.05
45 752
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
0.03 46 जुज
0.05 49जुज
53/1 क
0.02 53/1 ख
0.01
0.05 53/2 जुज
0.01 76 जुज
0.03 78 जुज
0.05 79जुज
0.05 80 जुज
0.06 81जुज
0.01 118 जुज
0.01 119 जुज
0.01 120 जुज
0.02 121 जुज
0.03 124 जुज
0.04 126 जुज
0.06 127 जुज
0.05 128 जुज
0.06 129जुज
0.04 130 जुज
0.03 131 जुज
0.02 132जुज
0.01 133 जुज
137
0.03
0.02 288 जुज
0.03 290 जुज
0.04 291 जुज
0.02 294 जुज
0.02 295 जुज
0.01 296 जुज
0.05 297 जुज
0.01 298 जुज
0.01 299 जुज
0.01 301 जुज
0.05 545 जुज
0.04 547/1 जुज
0.06 548 जुज
0.02 551/2जुज
[भाग 1
(2)
(1)
0.03
551/3 जुज
0.01
553जुज
0.01
828 जुज
0.04
837 जुज
0.01
838 जुज
0.01
841 जुज
0.01
844 जुज
0.06
846 जुज
0.02
982जुज
0.03
986 जुज
0.05
988 जुज
0.04
989 जुज
0.01
991 जुज
0.02
1002 जुज
0.01
1003/1 जुज
0.01
1003/2 जुज
योग .. 2.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 388.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग) ग्राम का नाम.- अमलोरी , पटवारी हल्का नं. अमलोरी, 14, रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.273 हेक्टर.
भाग 1 ]
753
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
खसरा
आवेदित रकबा नम्बर
(हे. में) (1)
(2)
0.230 233/3 क जुज
0.450 233/3 ख जुज
0.070 253 जुज
0.060 298/2जुज
0.010 307 जुज
0.030 308/1 क जुज
0.010 308/1 ख जुज
0.010 308/2 जुज
0.040 309/1 जुज
0.060 309/2जुज
0.070 310/1 जुज
0.060 310/2जुज
0.040 310/3 जुज
0.040 310/4 जुज
0.090 310/5 जुज
0.130 310/6 जुज
0.005 311/2 जुज
0.005 311/6 जुज
0.020 312/1 जुज
0.008 312/2 जुज
0.008 312/3 जुज
0.009 312/4 जुज
312/5
0.005
0.038 312/6 जुज
0.024 313/1 जुज
0.009 313/2 जुज
0.009 313/3 जुज
0.009 313/4 जुज
0.005 313/5 जुज
0.024 313/6 जुज
0.040 315/1 जुज
0.040 315/2जुज
0.078 316/1 जुज
316/2 क
0.022
0.127 317/1 जुज
317/2
0.003 317/3
0.003 317/4
0.003
0.004 317/5
(2)
(1)
0.030
318/1 जुज
0.040
318/2 जुज
0.040
319/2क जुज
0.010
319/2 ख जुज
0.110
319/3 जुज
0.020
320/1 जुज
0.051
320/2 क जुज
0.069
320/2 ख
0.100
321 जुज
324/1 शामिल नं. 323/1 जुज 0.030
324/2 शामिल नं. 323/2 जुज 0.030
0.010
327/2 ख जुज
0.020
331 जुज
0.150
332जुज
0.208
333 जुज
0.310
334/1 क जुज
0.300
334/1 ख जुज
584/1 ग
0.020
0.020
632/1 जुज
0.050
632/2 जुज
634/1
0.079
634/2
0.029
634/3
0.020
634/4
0.019
634/5
0.019
634/6
0.009
0.034
635/1 क( 1 )
0.033
635/1 क(2)
0.020
636/1 जुज
0.005
636/4 जुज
0.005
636/5 जुज
0.020
636/6 जुज
0.060
637/2 जुज
0.021
638/1 जुज
0.069
638/2
639/1
0.069
0.040
639/2जुज
639/3
0.069
0.050
639/4 जुज
0.030
640/2क जुज
0.060
640/2 ख जुज
0.090
640/2 ग जुज 754
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2)
0.070 640/2 घ जुज
0.190 640/3 क जुज
0.080 640/3 ख 1 जुज
0.070 640/3 ख 2 जुज
0.060 640/3 ख 3 जुज
0.090 640/4 क जुज
0.020 640/4 ख जुज
0.020 640/4 ग जुज
0.020 640/4 घ जुज
0.050 642/1 च जुज
0.070 642/1 ज जुज
0.040 643/1 क 1 जुज
0.040 643/1 क 2 जुज
0.094 643/1 ख जुज
643/2 क 1
0.032 643/2 क 2
0.032 643/2 क 3
0.032 643/2 क 4
0.032
0.120 643/2 ख जुज
0.010 644/2 क जुज
0.010 644/2 ख जुज
0.010 644/2 ग जुज
0.010 644/2 घ जुज
0.010 645/1 जुज
0.010 645/2जुज
0.010 645/3 जुज
0.010 645/4 जुज
0.168 651/1 जुज
0.020 651/2जुज
0.050 652/1 जुज
0.040 652/2 जुज
0.040 652/3 जुज
0.040 652/4 जुज
0.040 652/5 जुज
0.020 652/6 जुज
0.040 652/7 जुज
0.050 652/8 जुज
0.090 652/9 जुज
0.080 652/10 जुज
0.110 652/11 जुज
0.110 652/12 जुज
0.007 653/1 ख 1
(1)
(2)
0.006
653/1 ख 2
0.006
653/1 ख 3
0.006
653/1 ख 4
0.006
653/1 ख 5
653/1 ख 6
0.006
0.008
653/1 ख 7
0.010
653/1 ग जुज
0.010
653/1 ङ जुज
0.015
653/1 च जुज
0.012
683/1 क जुज
0.010
685/1 जुज
0.009
686/1 जुज
0.009
687/1 जुज
0.011
688/1 ङ जुज
0.009
688/2 ख जुज
0.090
689/1 क 2 जुज
0.010
696/1 जुज
0.010
696/2जुज
0.010
697/1 जुज
0.010
697/2 जुज
0.010
697/3 जुज
0.045
698
0.091
699/1
699/2
0.091
0.012
700/1 क 1
0.080
700/1 क 2 जुज
0.110
700/1 क 3 जुज
0.120
700/1 क 4 जुज
0.110
700/1 क 6 जुज
0.460
700/1 ख जुज
0.358
700/2जुज
0.010
753/6 जुज
योग .. 8.273
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
755
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 25 फरवरी 2011
क्र. 217-वाचक-प्र.क्र. 1- अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग ) ग्राम- निम्बोल ( पूरक )
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.320 हेक्टर.
अर्जित रकबा
सर्वे नम्बर निजी
(हेक्टर में )
(1)
(2)
367/1 ख
0.230
471
0.798
467
0.465
472/2
0.390
468/1/2
0.042
470/1
0.016
465
0.120
464/2
0.864
466/2
0.352
0.043
159/1/1 , 159/3/1
योग : 3.320
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 159.250 मी . से निकलने वाली के लिये आवश्यकता दाहोद डी.एम. 80 आर.डी. 0 मी. से 1090 के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 212 - वाचक- प्र.क्र. 2-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- मसान्या ( पूरक )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.908 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
337/3/1
0.145
337/8
0.288
337/4/2/1
0.192
337/4/1/1
0.216
337/5/1
0.144
337/6/1
0.102
337/7
0.025
344
0.253
0.452
318/1
235
0.506
234
0.175
0.215
233
0.151
232
0.027
146/3/2/1
0.880
145/1/2 , 145/2
128
0.680
130/1 ख 1
0.196
127
0.850
0.270
125
314/4/1
0.198
314/2/1
0.324
155/1/1
0.255
314/5
0.026
335/2/1
0.328
331/3/1
0.010
योग : 6.908 756
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 17 मलवाडा वितरण नहर की आर.डी. 0 से 440 मी. तक व आर.डी. 156500 मी. से 158200 मी. से निकलने वाली डी.एम. 78 एवं 158200 डी.एम. 78 एवं 79 के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. 1945 - भू-अर्जन-1-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- सिराली
(ग) नगर/ ग्राम- कड़ोलाराघो
(घ) लगभग क्षेत्र- 0.202 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर (1) 234/9
(2) 0.202 योग : 0.202
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: इमलीढाना जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 क्र. 1947 - भू-अर्जन-2-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
( ग) नगर/ग्राम- छुरीखाल
(घ) लगभग क्षेत्र-1.558 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
109/2
0.032
108/1
0.574
108/2
0.142
107/1
0.182
107/2
0.405
19/2
0.081
20
0.142
योग : 1.558
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- जामन्या जलाशय से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2011
क्र. 235- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक भाग 1 ]
757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- खम्हौनिया नं . 2
( घ) क्षेत्रफल-0.30 हेक्टर.
रिमार्क
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.02
0.47
0.09
0.02
87 88 90 92
0.03
93/1
0.12
93/2
93/4
योग (अ ) : 5 किता 0.28
(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण
99
0.02
0.02
योग ( ब ) : 1 किता महायोग ( अ+ ब ) 6 किता 0.30
प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक ता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 237- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील-चुरहट
(ग) ग्राम- रामनगर
(घ ) क्षेत्रफल-0.08 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
1321
0.01
1325
0.01
1327
0.01
1330
0.01
1334
0.01
1370
0.01
1427
0.01
1428
0.01
0.08
8 किता
योग (अ) :
(ब) शासकीय भूमि का विवरण निल
0.08
महायोग ( अ +ब ) 8 किता
प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 0.08 है. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकवा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकवा = 0.08 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
758
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. 239 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील - चुरहट
(ग ) ग्राम- चंदैनिया
( घ) क्षेत्रफल-0.47 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण
182
0.01
184
0.02
185
0.01
186
0.03
0.06
187
189
0.02
193
0.03
196
0.03
0.03
199
0.03
208
210
0.04
214
0.03
215
0.03
218
0.04
0.01
219
270
0.02
0.01 0.45
271 योग (अ) :
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
272
0.02
0.02
योग (ब)
0.47
महायोग ( अ+ ब)
0.45 हे.
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा
0.02 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा
0.47 हे .
प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
[भाग 1 (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 1 मार्च 2011
क्र. 250 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- अबेर कोठार
(घ) क्षेत्रफल-19.538 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
अशासकीय भूमि ( हे. में )
शासकीय भूमि (हे . में ) (1)
(2)
558
0.064
557
0.222
577
0.347
578
0.06
556
1.133
555
0.06
0.535
382
651
0.182
447
0.202
927
0.333
576
0.118
0.790
584
925
0.421
572
0.041
0.008
334
0.008
935
940
0.202
1313
0.323
1314
0.114
1315
0.364
1316
0.134
1317
0.222
1318
0.250
1319
0.202 भाग 1 ]
759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 1320
0.177
1092
0.295
1093
0.089
1094
0.202
1126
0.303
1127
0.470
1128
0.165
1129
0.189
1298
0.081
0.081
1299
1306
0.361
1308
0.243
1305
0.280
1089/1
0.162
0.061
1304
0.135
1303
0.222
1636
1637
0.545
1637
0.351
1629
0.405
1623
0.363
1617
0.016
1622
0.210
1633
0.104
1632
0.121
1690
0.399
1689
0.128
1653
0.566
1652
0.061
1494
0.101
1488
0.141
1490
0.150
1884/2
0.162
1883
0.162
1896
0.161
1842
0.478
1828
0.266
1883/2
0.081
1883/1
0.073
1820
0.202
1821
0.162
1822
0.085
1824
0.072
1641
0.179
1913
0.101
0.215
1955
1964
0.008
1966
0.061
1968
0.065
3201
0.020
(1)
(2)
0.115
3418
0.028 2324
2345
0.192
0.008
2346
2337
0.081
2344
0.008
2490
0.012
2483
0.016
2484
0.012
2497
0.066
2500
0.040
2522
0.073
2523
0.006 0.036
2531
2532
0.057
2530
0.025
2847
0.024
2848
0.020
2851
0.041
2852
0.029
2849
0.089
2850
0.153
0.008
2846/2
0.049
2461/1
2842
0.101
0.008
2841
2865
0.166
2871
0.042
2872
0.008
3037
0.045
3036
0.048
3039
0.012
3038
0.045
0.004
3055
3056
0.008
3200
0.401
3225
0.012
3190
0.152
3418
0.115
3417
0.052
3417
0.133
3406
0.008
3603
0.025
3602
0.040
3595
0.061
3614
0.121
3542
0.041
1946
0.081
1947
0.101
0.008
2841
2842
0.101
930
0.346
योग ..
0.034 19.504 760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 252- भू-अर्जन- कार्य-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग) ग्राम- पतौरा
(घ) क्षेत्रफल-0.420 हे.
खसरा
शासकीय भूमि ( हे . में)
अर्जित रकबा अशासकीय भूमि ( हे. में) (1) (2) 48 0.040 49 0.040 3/2ख 0.283 35/639 0.057 योग .. 0.420
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 1 मार्च 2011
क. भू- अर्जन -09 ( अ -82 ) 2008-09- संशोधित अधिसूचना. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन –
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- मण्डला
(ग) ग्राम- सुरहली प.ह.नं. 71
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
223
0.20
303
0.06
0.13
1269/2
306
0.20
1134
0.06
305/1
0.09
1269/1
0.16
योग : 0.90
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सुरहली जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 1 मार्च 2011
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर भाग 1 ]
761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(ग) नगर/ ग्राम- ईशानगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-51.370 हेक्टर.
अर्जित की जा रही भूमि की सूची खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 2930
0.010 2931
0.300 2933
0.300 2932
0.180 2934
0.200 2971
0.300
0.340 2975
2939
0.220
0.010 2940
0.800 2941
2976
0.350 2942
0.230 2943
0.300 2944
0.200 2972
0.300 2947
0.060 2954
0.380 2955
0.120 2957
0.240 2958
0.190 2959
0.190 2952
0.150 2970
0.340 2974
0.200 2950
0.370 2973
0.300 2977
0.350 2978
1.000 2979
0.380 3009
0.160 3028
0.120 3011
0.270 3062
0.100 3067
0.100 3017
0.090 3019
0.060 3021
0.490 3022
0.120 3023
0.050 (1)
(2)
3024
0.080
3025
0.140
3033
0.160
3035
0.100
3037
0.160
3054
0.100
3055
0.230
3059
0.170
0.250
3060
3063
0.200
0.050
3065
3056
0.100
3057
0.180
3061
0.130
3064
0.200
0.240
3068
3069
0.240
3144
0.260
3150
0.200
0.220
3151
3145
0.330
3152
0.300
3398
0.980
3167
0.030
3197
0.280
0.030
3198
3204
0.070
3205
0.370
3423
1.230
0.080
2924
0.040
2945
2927
0.480
0.280
2949
2953
0.330
2960
0.300
2961
0.200
2962
0.250
2963
0.370
0.060
2964
0.110
2965
0.180
2966
2967
0.480
0.770
2968
2969
0.500 762
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 2946
0.120 2956
0.020 2981
0.480 2982
0.290
0.510 2983
2990
0.100 2996
0.180 2997
0.020 2998
0.280 2999
0.230 3000
0.200 3001
0.490 3003
0.080 3004
0.560 3005
0.280 3006
0.690 3010
0.110 3007
0.020 3008
0.230 3014
0.100 3015
0.420 3012
0.260 3013
0.100 3016
0.170 3020
0.210
0.020 3018
0.270 3026
3027
0.100 3029
0.250 3030
0.230
0.080 3047
3049
0.110
(2)
(1)
3051
0.090
3052
0.370
3085
0.450
3031
0.220
0.080
3043
3044
0.300
3045
0.100
3046
0.100
0.050
3050
0.250
3053
3084
0.440
3034
0.370
3083
0.730
3036
0.600
3039
0.400
3042
2.410
3086
1.080
0.020
3087
0.480
3088
3089
0.580
3090
0.580
0.460
3091
0.350
3092
0.380
3093
3094
0.360
3095
0.090
3143
0.200
0.500
3041
3148
0.010
0.130
3058
3098/1
0.060
0.220
3096 भाग 1 ]
763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
(1)
(2) 3133
0.130 3138
0.230 3141
0.100 3142
0.140 3157
0.110 3168
0.090 3098/3
0.070 3097
0.200
0.180 3135
3140
0.150 3155
0.100 3165
0.110 3169
0.100 3171
0.200 3132
0.040 3131
0.200 3166
0.220 3202
0.120 3098/2
0.070 3134
0.130 3136
0.170 3137
0.020 3139
0.190 3156
0.080 3158
0.100 3170
0.120 3172
0.230 3146
0.220 3147
0.180 3153
0.380 3159
0.450 (1)
(2)
3148
0.470
3154
0.210
3164
0.160
3149
0.030
3160
0.350
3161
0.290
3163
0.400
3173
0.300
3175
0.290
3174
0.250
3196
0.150
3199
0.150
3203
0.280
3206
0.120
3207
0.070
3208
0.100
3209
0.040
3177
0.070
3200
0.050
3201
0.170
3424
0.380
3425
0.210
3428
1.000
कुल रकबा हेक्टेयर में 51.370
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- रजिया तालाब के भराव हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
764
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्रमांक / 285 / भू-अर्जन / 11
खरगोन दिनांक 04 मार्च 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक -1 सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
// अनुसूची//
:
(1 ) भूमि का वर्णन
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ
जिला
खरगोन तहसील
महेश्वर ग्राम का नाम
सुलगांव
:
लगभग क्षेत्रफल
36071 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं
शीट क्रमांक
खसरा नंबर
1
2
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 भू- खण्ड क्रमांक
डूब का रकबा वर्ग मीटर में 3
4
2
48
3
62
4
36
5
10
6
13
7
20
8
56
9
29
10
24
11
22
12
108
13
37
14
16
15
29
16
28 भाग 1 ]
765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 3
225 17
35
20
30
21
33
22
102
23
88
24
63
25
90
26
13
27
13
29
28
30
15
31
45
32
49
33
50
34
97
36
10
37
55
38.
41
50
39
40
40
41
60
42
56
43
50
45
68
46
27
47
25
48
41
49
88
50
66
51
53
52
84
54
8
55
28
56
36
57
5
58
29
59
24
60
32
61
13
62
73
63
44
64
34
65
33 766
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
3
225
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775
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306
1
306
1
306
1
306
1
306
1
306
1
306
1
306
1
306
1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 1
306 183
14
184
80
185
260
186
35
187
12
188
12
189
85
191
108
192
32
194
781
196
40
198
220
63
199
200
65
201
63
202
126
203
52
204
52
205
52
206
52
207
60
208
80
209
60
210
70
211
60
212
70
213
70
214
70
215
320
217
30
218
30
219
30
220
30
221
30
222
35
223
33
224
33
225
22
227
165
228
75
229
75
230
56
231
65
252
42 776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
1
306 1
306 1
306 1
306
योग 286
40
289
25
198/402
36
198/403
42
499
36071
निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
1
228,229
231/1
231/3
245/1
250
254/2
254/1
256
257
273
276
279,280
206/1
219/4, 249
251/1
252/ 2,253/ 2
संपत्ति का विवरण
2
मकान-4, पशुबाड़ा
मकान
मकान
मकान-2
पशुबाड़ा
मकान
मकान
पशुबाड़ा
मकान
मकान
मकान-6
पशुबाड़ा
मकान -2 गोबर गैंस
पशुबाड़ा-3, होज
पशुबाड़ा
मकान-4 777 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
मद
संपत्ति का विवरण
2
3
4
284
चरागाह
त्रिवेणी ओटला सार्वजनिक, सीतला माता मंदिर सार्वजनिक , आश्रम ट्रस्ट व्यवस्थापक महादेव पिता दगडू पाटीदार सह सदस्य चार, शिव मंदिर एवं धर्मशाला पक्का, धर्मशाला पक्की, नाग मंदिर सार्वजनिक 224
चरागाह
38 पम्प हाउस , 46 पाईप लाईन, शिवलिंगे दो, पक्काथाला सार्वजनिक
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला - खरगोन, 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(केदार शर्मा) कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन 778
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
कमांक / 284 / भू- अर्जन / 11
[भाग 1 खरगोन दिनांक 04/03/11 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक -1 सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता ळें
//अनुसूची//
(1 ) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ
:
जिला
खरगोन
:
तहसील
महेश्वर
:
ग्राम का नाम
पथराड़ खुर्द लगभग क्षेत्रफल : 88365 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थितं संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं
खसरा नंबर शीट क्रमांक
1
2
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
3
89
भू- खण्ड कमांक डूब का रकबा वर्ग मीटर में
4
3
415
272
416
552
417
159
418
99
451
98
452
66
74
453
24
454
455
24
456
24
457
64
458
62
459
62
461
99
462
92
463
54 भाग 1 ]
779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89
83
464
466
58
467
109
469
106
470
106
471
141
472
73
473
36
20
475
476
55
477
70
478
105
479
73
480
105
481
103
482
73
73
483
484
73
34
485
486
20
487
110
489
45
490
83
149
491
492
50
493
7.1
494
137
495
137
496
88
497
88
498
88
499
130
500
61
501
55
502
55
504
72
505
95
506
68
507
68
508
93
509
86
510
140
511
184
512
142 780
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
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89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
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89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89,122/8 3
89 3
89 3
89 3
89 3
89 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8
[भाग 1 513
142
514
186
516
130
517
30
518
30
519
33
520
33
521
72
522
72
524
55
525
48
526
61
527
81
528
41
529
80
530
216
531
160
533
84
534
75
535
217
536
174
537
174
538
69
539
195
540
174
542
54
543
31
544
113
545
59
415/586
272
415/587
272
544/593
161
544/594
192
544/595
86
406
116
407
216
408
130
409
58
410
58
411
119
413
857
546
81
547
21
548
133 भाग 1 ]
781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
122/8 3
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122/8 3
122/8 4
279/1, 279/2 4
279/1 , 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
287 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 549
84
550
44
551
53
552
52
553
130
554
89
555
132
557
1330
558
638
559
692
560
1320
561
1312
562
1320
563
1364
566
575
567
726
568
465
569
288
570
420
571
420
572
445
573
678
574
459
575
206
576
403
577
500
578
32
413/585
65
413/600
18
1
1204
2
669
3
1160
4
1692
5
581
6
836
11
122
13
55
14
83
15
78
16
18
17
57
19
59
22
63
25
65 782
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
4
279/1 , 279/2 4
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287 4
287 4
287 4
287 4
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279/1, 279/2 , 287 4
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279/1, 279/2
[भाग 1 26
47
28
42
30
252
32
490
34
450
36
75
37
75
38
106
39
119
40
58
41
68
42
88
110
43
44
164
45
529
46
231
48
34
49
59
50
430
51
150
52
29
54
140
55
83
57
112
58
18
60
18
61
15
62
100
63
115
64
74
66
28
67
51
68
37
69
193
70
52
71
53
72
134
75
97
74
75
76
48
77
254
78
199
79
163
81
84 भाग 1 ]
783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
4
279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 4
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279/1, 279/2 4
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279/1, 279/2 4
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279/1, 279/2 4
279/1, 279/2 , 242 4
279/1, 279/2, 240/1 , 240/2 4
240/1, 240/2 4
240/1, 240/2 4
279/1, 279/2, 240/1 , 240/2 4
279/1, 279/2 4
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279/1, 279/2 82
41
83
72
84
56
85
39
70
86
87
163
34
89
90
34
91
35
92
47
93
40
94
37
95
53
96
77
97
50
98
50
99
221
100
88
103
131
104
341
105
254
106
81
107
125
108
60
109
56
111
460
112
476
113
117
114
86
116
261
117
133
118
30
119
68
120
273
122
90
123
56
124
54
125
73
127
113
128
73
129
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130
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131
121 784
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
4
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122/8 2
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122/8 2
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122/8 2
122/8 2
122/8
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
[भाग 1
117
86
87
117
88
294
141
89
90
112
91
88
92
60
93
110
94
121
95
110
96
100
100
91
246
191
247
182
248
198
249
140
250
135
251
135
252
135
254
140
255
35
256
35
257
53
258
56
259
74
260
157
261
150
262
133
263
49
264
92
265
129
266
122
269
45
270
94
271
94
272
164
273
230
274
284
275
245
277
530
278
186
279
110
280
110
281
130 भाग 1 ]
793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
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122/8 2
122/8 2
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122/8 2
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122/8 2
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122/8 2
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122/8 2
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122/8 2
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122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
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122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 283
73
284
73
285
140
286
140
287
121
288
156
289
94
290
91
291
65
292
31
293
39
294
27
295
22
296
22
298
130
299
140
300
97
301
157
302
102
303
156
304
140
305
148
307
68
308
14
309
62
310
109
311
15
312
91
313
178
314
107
315
108
316
98
318
142
319
135
320
67
321
75
322
104
323
71
324
72
325
68
326
118
327
118
328
102
329
37 794
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
2
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122/8 2
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122/8 2
122/8 2
122/8 2
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122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
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122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8
[भाग 1
37
330
331
74
26
332
333
27
334
27
336
80
337
80
338
39
39
339
340
40
341
40
40
342
343
205
33
344
345
115
346
114
347
110
348
110
350
245
351
239
352
172
353
83
354
89
355
142
356
138
357
108
358
65
359
65
361
47
362
47
363
96
364
177
365
177
366
150
367
150
368
150
150
369
93
370
93
371
12
380
58
381
384
39
385
41
386
72 भाग 1 ]
795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 2
122/8 387
64
388
70
389
70
390
73
391
70
392
42
393
80
394
72
395
71
396
67
397
64
399
84
400
72
401
50
403
34
43
404
47/580
42
269/581
45
269/582
52
269/583
55
269/ 584
52
47/598
62
392/601
35
742
88365
निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
1
270
92/3
116/2
116/3
116/4
116/5
संपत्ति का विवरण
2
मकान कच्चा-5
मकान कच्चा
मकान कच्चा
मकान कच्चा
मकान कच्चा
मकान कच्चा 796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
[ भाग 1
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
मद
संपत्ति का विवरण 1
2
3
269
कच्चा टप्पर-18
चरनोई
272/1
चरनोई कच्चा टप्पर-18
299/1
कच्चा टप्पर-35
चरनोई
281
चरनोई पाईपलाईन-100 , पम्पहाउस-49 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
(3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1- कलेक्टर जिला - खरगोन, 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर , 4 - महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(केदार शर्मा) कलेक्टर, खरगोन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन भाग 1 ]
797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्रमांक / 289 / भू- अर्जन / 11
खरगोन दिनांक 4मार्च, 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
// अनुसूची//
:
(1 ) भूमि का वर्णन
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ
जिला
: खरगोन तहसील
:
बड़वाह
: मर्दाना ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल : 84,774 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं
शीट कमांक
खसरा नंबर भू-खण्ड कमांक
1
2 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 डूब का रकबा वर्ग मीटर में 3
4
1
115
2
80
3
35
4
26
5
36
7
145
8
106
9
66
10
43
13
200
15
210
16
38
18
145 798
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 19
278
20
106
22
182
23
550
25
885
26
370
27
40
28
59
29
30
30
548
32
62
33
51
34
42
35
112
36
200
37
146
38
180
35
39
40
92
41
137
42
135
43
175
44
170
45
50
46
160
47
27
48
185
49
185
50
185
51
38
52
60
53
110
54
87
55
87
56
44.
भाग 1 ]
1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242
799
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
57
88
58
240
59
550
60
126
61
126
62
130
63
190
64
225
65
96
66
90
67
130
68
130
69
125
70
47
71
41
72
40
73
55
74
280
75
90
76
260
77
60
78
60
79
80
40
80
82
22
83
396
84
106
85
82
86
48
87
355
88
225
89
35
90
102
91
172
92
130 800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1、
240,242 1
240,242 1
240,242 93
102
94
97
90
95
96
180
133
97
98
72
99
380
100
138
101
52
102
60
103
105
104
50
105
23
106
36
107
21
108
21
109
23
72
110
112
55
113
90
114
110
115
150
116
63
117
198
118
140
119
74
120
74
121
63
122
60
95
123
125
42
126
76
127
110
128
94
129
140 भाग 1 ]
801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242, 243 1
243,244 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 130
125
131
141
132
45
133
85
135
35
136
33
137
33
138
86
140
33
141
167
142
20
143
105
145
75
146
21
147
54
148
31
149
31
150
52
151
31
152
31
153
70
154
40
155
315
158
27
159
41
160
94
161
50
162
124
163
40
164
225
165
237
166
173
167
75
168
75
169
75 802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
240,242 1
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936
52
50
937
182
938
151
939
406
940
322
942
65
943
55
944
55
945
151
946
93
947
95
948
215
950 822
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
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247/2 4
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247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
247/2 4
240,242 4
240,242 4
247/2 4
247/2 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242
120
952
953
229
954
75
82
955
956
157
165
957
958
112
112
959
960
150
100.
961
55
963
99
964
105
966
967
59
36
968
110
969
18
970
6
972
973
144
170
974
60
975
976
25
30
977
978
100
45
979
563/1143
12
4
259/1144
190
910/1145
44
941/1147
48
502/1148
21
502/1149
108
502/1151
25
502/1152
50
499/1153
51
499/1154 भाग 1 ]
823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
240,242 4
148
योग
53
499/1155
55
499/1156
463/1157
55
435
413/1158
413/1159
95
35
195/1160
35
195/1161
38
195/1162
360/1163
135
715/1165
37
125/1167
90
131/1168
17
697/1178
17
698/1179
14
318/1180
65
8
715/1181
716/1182
8
60
892/1187
825/1188
80
907
84774
निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
1
166/1
194
201
203
204
224
संपत्ति का विवरण
2
मकान- 09 , गोदान -1 , पशुबाड़ा- 8 , गोबर गैस -1 , भीलट बाबा मंदिर-1
मकान-2
मकान-1
पशुबाड़ा-4
पशुबाड़ा-1
मकान-4, पशुबाड़ा-1 824
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
[भाग 1
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
मद
संपत्ति का विवरण
2
3
4
70
नि.चरागाह
17, भीलट बाबा का ओटला मकान
168
मकान
2
नि.चरागाह
1
नदी
पाईप लाईन-121 , पंप हाउस -65 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
(3) भूमि का नक्शा(प्लान ) 1- कलेक्टर जिला - खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3 कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4 - महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(केदार शर्मा)
कलेक्टर , खरगोन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन भाग 1 ]
825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
क्रमांक / 374 / भू- अर्जन / 11
खरगोन दिनांक 8 मार्च 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894 ) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
// अनुसूची//
:
(1 ) भूमि का वर्णन
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ
जिला
खरगोन तहसील
: कसरावद ग्राम का नाम
: भट्याण बुजूर्ग लगभग क्षेत्रफल : 45,200 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं
शीट कमांक
खसरा नंबर 1
2. 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 भू-खण्ड क्रमांक
डूब का रकबा वर्ग मीटर में
3
4
1
180
2
660
3
168
4
64
5
90
7
140
8
98
70
9
10
42
11
31
62
12
13
59 826
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
1
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231
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1
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231
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1
231 1
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231
[भाग 1 14
49
15
45
16
37
17
65
18
44
19
61
20
44
21
29
22
69
23
176
60
25
26
8
27
42
28
28
29
105
30
36
21
31
156
32
256
33
34
91
35
68
36
91
37
50
82
38
39
55
82
40
41
56
42
37
34
43
44
34
34
45
78
47
342
48 भाग 1 ]
827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
1
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231
231 1
231 1
231 1.
1
231 1
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231
231 1
231 1
231 1
1
231 1
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231
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1
231 1
231
231 1
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231 1
1
231 49
81
50
129
81
51
52
77
53
83
54
167
55
215
56
29
57
115
58
159
33
59
60
30
36
61
62
25
63
57
46
64
65
46
66
50
50
67
50
69
65
70
38
72
74
57
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52
52
76
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77
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78
59
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80
52
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83
60
84 828
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
1
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231
[भाग 1 86
29
87
80
88
26
23
89
90
23
23
91
80
92
93
80
95
21
96
46
97
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98
40
99
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100
95
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42
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70
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31
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33
32
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62
114
65
115
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188
50
119
120
75
121
38 भाग 1 ]
829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
1
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231 122
79
56
123
124
39
125
37
126
62
127
105
128
21
129
19
130
109
131
90
132
249
106
133.
15
134
135
25
136
95
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79
138
51
171
140
142
19
143
29
4
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145
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147
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148
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73
149
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150
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54
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49
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51
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011
1
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[भाग 1 157
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
1
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21
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1
231 225
122
226
87
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54
228
75
229
106
230
40
231
40
232
81
234
28
235
34
236
33
237
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238
33
239
54
240
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52
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42
243
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244
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247
26
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258
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
भाग 1 ]
1
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231 260
66
261
78
262
193
263
198
264
74
74
265
266
115
267
115
268
64
269
64
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39
272
39
273
39
274
20
275
28
276
118
277
115
278
115
135
279
280
108
281
155
282
78
283
90
284
43
89
285
286
55
287
116
97
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289
55
31
290
49
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292
49
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337/683
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4
621
45200
निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
1
120
133
178
161
222
234
239/1
240
185/2
193/1
संपत्ति का विवरण
2
मकान-2
मकान-2
मकान
मकान-3 , गोबर गैस -2
मकान-2
मकान-2
मकान
मकान-4
मकान-2
मकान-2 845 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं
ख.नं.
मद
संपत्ति का विवरण 59
नि.चरागाह
मकान-29 , पशुबाड़ा-2 , डेरी -2 , आश्रम-1 , कुटिया-2 , मंदिर-2 , धर्मशाला -1 , टप्पर-5, पाईपलाईन-123
60
ना.का.च.
ओटला-1 ,
200
मंदिर-1
नाला
209
ना.का.च.
मकान-23 , टीनशेड-1 , गोडाउन -1 , धर्मशाला-2 , सामुदायिक भवन-1 , पशुबाड़ा -1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला - खरगोन , 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3- कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(केदार शर्मा) कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन