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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 11 March 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
10
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-03-11.10.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011- फाल्गुन 20 , शक 1932

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. ई- 5-416- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 द्वारा श्री के. सुरेश , आयएएस . , सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक, कुल ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 17 फरवरी 2011 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 , 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 फरवरी 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. ई- 5-577 - आयएएस - लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस , आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 21 फरवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक उन्नचालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 , 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री अशोक कुमार शाह की अवकाश की अवधि में श्री अरूण कुमार भट्ट , आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से,

671

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 .

672

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

आगामी आदेश तक, आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री अशोक कुमार शाह द्वारा आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार भट्ट, आयुक्त- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. ई - 5-873 - आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस, सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक छः दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

व्ही. एस. तोमर , अवर सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. एफ- 10-29-2010- तेईस - योआसां. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 ( 1969 का अधिनियम संख्यांक 18 ) की धारा 10 ( i ) ( iii ) के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित विभागों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी उनके क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं के लिये सूचनादाता के रूप में घोषित करता है. ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार ( जन्म- मृत्यु) अथवा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से प्रस्तुत/ सूचित करेंगे .

कार्यकर्ता (3) क्रमांक (1)

विभाग (2)

1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .

आशा कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षित दाई.

2 स्कूल शिक्षा विभाग

प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ- 03-01-2011 - दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

निम्नस्तर इन्दौर संभाग

अनु. (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3)

शिक्षक

1 श्री प्रदीप बांगड़े भाग 1 ]

673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

(3)

रीवा संभाग

2 ओंकारनाथ त्रिपाठी

मैट्रन

भोपाल संभाग

3 ऋषि दुबे

मैट्रन

4 एजाज अहमद सिद्दकी

मैट्रन ( कार्यपालिक )

सागर संभाग

5 नजीर अली

हाउस मास्टर

मैट्रन

6 कुवल भूषण बिलवाल

क्र. एफ- 03-02-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

परीक्षार्थी का नाम

अनु. (1)

पदनाम (3) (2)

1

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री राजकुमार चौबे

इन्दौर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री एच. सी. गेहलोत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री राजकुमार पाण्डेय

4 श्रीमती किरण वर्मा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्रीमती पूर्णिमा सक्सेना

6 श्रीमती पूजा धार्गे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .

7 श्री एन . आर. गरेठियां

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय) .

कराधान सहायक 8 मो. जहीर कुरेशी

निम्नस्तर जबलपुर संभाग

1 श्री विजय कुमार पाण्डेय वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री अनुपम शर्मा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 कुमारी पूनम श्रीवास्तव

(2)

(3) (1)

इन्दौर संभाग

4 श्रीमती चित्रा भोंसले

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री विजय सिंह चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री अभिषेक कौशल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्री नाथूलाल राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री मंगलम सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 श्री सुरेन्द्र सिंह चण्डावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री मुकेश पंचौलियां

11 श्री योगेश राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री जयंत गुप्ता

13 श्री बालचन्द्र कारपेन्टर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री तरण सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री जॉनी तोतलानी

कराधान सहायक 16 श्री संजय विजयवर्गीय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री विश्वास रावत

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री हरसुखलाल पटेल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री जगदीश चन्द्र राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री सुभाष चन्द्र परिहार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री विजय कुमार जयसवाल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री क्रितेश कुमार शर्मा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. फा. 3 (बी) -1-2010 - इक्कीस - ब ( एक).- ( मेरिट क्र. 28 ) राज्य शासन, श्री अभिषेक सोनी, पुत्र श्री फूलचंद सोनी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 25 सितम्बर 1979 है .

क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 35) राज्य शासन , श्री गिरजेश कुमार सनाडेयिा पुत्र श्री भगवान दास 674

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

सनोडिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 09 सितम्बर 1975 है .

क्र. फा. 3 (बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 38 ) राज्य शासन, श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण - पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 7 नवम्बर 1978 है .

क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) .- ( मेरिट क्र. 42 ) राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव पुत्र श्री चन्द्रशेखर यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा .

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 29 दिसम्बर 1978 है .

क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 48) राज्य शासन, श्री प्रकाश कुमार उइके पुत्र श्री भैयालाल उइके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

[ भाग 1 अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1974 है.

भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. फा. 3 ( बी ) -1-2010- इक्कीस - ब ( एक ).- ( मेरिट क्र. 11 ) राज्य शासन, सुश्री तबस्सुम खान, पुत्री श्री जकी अनवर खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण- पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी , मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1984 है.

क्र. फा. 3 (बी ) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक ).-( मेरिट क्र. 15 ) राज्य शासन, श्री पंकज शर्मा, पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 27 मई 1977 है .

क्र. फा. 3 ( बी) -1-2010- इक्कीस- ब ( एक) . (मेरिट क्र. 18) राज्य शासन, श्री मयंक कुमार शुक्ला, पुत्र श्री राजेन्द्र बाबू शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1984 है.

फा. क्र. 4-1-2002- इक्कीस - ब ( एक).- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएं दिनांक 4 मार्च , 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम भाग 1 ]

3 (3 ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए परिवार न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है:-

उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत होगा.

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापना

675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , इन्दौर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है .

कुटुम्ब न्यायालय का

मुख्यालय

(1)

(2)

(3)

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.

1 श्री अनिल कुमार ठाकरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , नरसिंहपुर.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.

2 श्री विमल कुमार जैन सिंघई , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दतिया.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.

3 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , (जू. ) विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण )

अधिनियम, सिवनी.

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2011

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , सिविल जिला इन्दौर , भोपाल , रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर, धार, पूर्वी निमाड़ खण्डवा, राजगढ़ , झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम , उज्जैन , मण्डलेश्वर, ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, गुना, मुरैना, शिवपुरी , विदिशा , बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर , श्योपुर तथा हरदा की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा F. N. 1-5-96 - XXI - B- ( One) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section ( 1 ) of Section 11 ofthe Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Indore for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Indore , Bhopal , Raisen , Sehore , Dewas , Shajapur, Dhar , East Nimar Khandwa , Rajgarh , Jhabua , Mandsaur , Neemach , Ratlam , Ujjain , Mandleshwar , Gwalior, Bhind , Datia, Guna , Morena , Shivpuri , Vidisha, Barwani , Burhanpur , Ashoknagar , Alirazpur , Sheopur and Harda.

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , सिविल जिला जबलपुर , कटनी , बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा , सिवनी , मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर , सतना , पन्ना, डिण्डौरी , उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संस्थित मामलों के विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विशेष न्यायालय स्थापित करता है .

F. N. 1-5-96 - XXI - B- ( One) . In exercise of the powers conferred by the proviso to sub- section ( 1 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby establish Special Court of Judicial Magistrate First Class at Jabalpur for trial of cases instituted by the Central Bureau of Investigation arising out of territorial jurisdiction of civil districts of Jabalpur , Katni , Balaghat , Betul , Chhindwara , Tikamgarh , Damoh , Hoshangabad , Chhatarpur , Narsingpur , Rewa, Seoni , Mandla , Shahdol , Sidhi , Sagar , Satna, Panna , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli .

676

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

फा. क्रमांक 17 (ई ) 4-2001- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राजेन्द्र चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 खण्डवा की सेवाएं, उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित , भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2011

फा. क्र. 1 (बी ) -1-05 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री बलवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगन्नाथ ठाकुर , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, खुरई, जिला सागर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ - 3-01-2011 - बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-01-2011- बत्तीस , दिनांक 12 जनवरी 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना, 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -

उपांतरण विवरण

विकास योजना की कण्डिका 6.7.2 में निर्दिष्ट प्रावधान

(1)

6.7.2- आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्डः सुनियोजित शहरी विकास हेतु भूखण्डीय विकास एवं भूखण्डों पर निर्मित आवासीय विकास हेतु अभिन्यासों का न्यूनतम क्षेत्रफल 8.00 हेक्टर निर्धारित किया गया है तथा ग्रुप हाउसिंग हेतु न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल 2.00 हेक्टर रहेगा तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा. आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे .

2. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना-2021 का एकीकृत भाग होगा.

उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान (2)

6.7.2- आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु नियोजन मापदण्डः भूखण्डीय विकास एवं समूह आवास/ आपर्टमेंट विकास हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ-23-35/32-1 , दिनांक 15 जुलाई 2010 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23-12-2010 द्वारा निर्धारित भूमि के आकार संबंधी मापदण्ड लागू होंगे तथा यह प्रावधान प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों पर लागू होगा. आवासीय भूमि के विकास हेतु नियोजन मापदण्ड सारणी 6.02 से नियंत्रित होंगे .

677 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ - 3-95-2009- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-95-2009- बत्तीस, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित दमोह विकास योजना , 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

ग्राम

क्षेत्रफल

क्र.

खसरा क्रमांक

(हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (2)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

(1)

(3)

(4)

1

14.767

आवासीय दमोह खास

आमोद-प्रमोद पुंजक एवं मेला मैदान.

1157/1 , 1157/2 , 1145/1 ख/1 , 1145/1 ख/2 .

1145/ 1 क/2 , 1145/1 क/ 1

यातायात पुंजक एवं मेला मैदान.

आवासीय (यातायात पुंजक को यथावत रखते हुए ) .

1145/15/2

कृषि, मार्ग एवं मेला मैदान.

आवासीय (मार्ग को यथावत रखते हुये ) 1145/15/1

आवासीय

मेला मैदान , यातायात पुंजक, मार्ग एवं कृषि. (यातायात पुंजक एवं मार्ग को छोड़कर) .

1145/1 घ , 1155/1

कृषि एवं मार्ग

आवासीय (मार्ग को छोड़कर ) 1155/2

कृषि मार्ग एवं आमोद- प्रमोद पुंजक.

आवासीय (मार्ग को छोड़कर)

योग . 14.767 हेक्टेयर

2. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव .

678

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , जिला परिवहन अधिकारी , शिवपुरी , मध्यप्रदेश

शिवपुरी , दिनांक 26 फरवरी 2011

कार्यालय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ग्वालियर

क्र. 527 - सड़क- सुरक्षा- 2011.- मैं, एस. बी. सिंह , आयुक्त एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 की नियम 204 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संलग्न परिशिष्ट में अंकित पोहरी रोड बस स्टेण्ड शिवपुरी , जिला शिवपुरी को यात्री बसों के लिए बस स्टेण्ड की घोषणा करता हूं.

ग्राम मनियर सर्वे नं.- 169 , 170, 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176

क्षेत्रफल-2.787 हेक्टेयर

चर्तुसीमा-

1. उत्तर- पोहरी रोड

2. दक्षिण- शासकीय भूमि ( तालाब )

3. पूर्व- आम रास्ता मनियर को ( बाद में भूमि प्रायवेट )

4. पश्चिम- कृषि भूमि प्रायवेट

5. स्वामित्व- नगरपालिका परिषद् शिवपुरी

6. बस स्टेण्ड हेतु सुविधायें-

1. शासकीय बस स्टेण्ड-

(अ ) कवर्ड वेटिंग प्लेटफार्म- 636 वर्गमीटर

( ब) वेटिंग हॉल-12 × 28 वर्गमीटर

(स ) क्लर्क रूम -10 ×8 वर्गमीटर

(द) बुकिंग ऑफिस-3.5× 7.5 वर्गमीटर

(ई ) मैनेजर रूम-3.5 × 4 वर्गमीटर

(फ) पोर्च-7×6.50 वर्गमीटर

(ग ) रेस्टोरेंट-100 वर्गमीटर

( ह ) 84 दुकानें- विभिन्न आकार की

2. प्रायवेट बस स्टेण्ड-

(अ) वेटिंग हॉल-336 वर्गमीटर

(ब) कवर्ड प्लेटफार्म-566 वर्गमीटर

(स ) बुकिंग ऑफिस-168 वर्गमीटर

3. बस खड़ी होने हेतु स्थल 7990 वर्गमीटर सीमेंट कांक्रीट ( मोटरेबिल )

4. पार्किंग -3000 वर्गमीटर सी.सी. कृत ( मोटरेबिल )

5. सी.सी. रोड-2957 वर्गमीटर ( मोटरेबिल )

6. पेयजल हेतु पृथक से स्थल

7. सुलभ कॉम्पलेक्स-12.50× 8.90 वर्गमीटर

1. शौचालय-11 सीट

2. बाथरूम-03

3. यूरिन पॉट-06 पुरुष, 01 महिला 679 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

8. प्रायवेट एवं शासकीय बस स्टेण्ड पूर्णतः विद्युतीकरण किया गया है .

9. वाहन को आने एवं जाने हेतु सीमेंट कांक्रीट की सड़क.

10. पार्क 30×20 वर्गमीटर के दो पार्क.

11. लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति- संलग्न है .

12. पुलिस विभाग की अनापत्ति- संलग्न है .

13. पोहरी रोड बस स्टेण्ड का ले - आउट प्लान संलग्न है .

इस संबंध में किसी व्यक्ति विभाग या संस्था को कोई आपत्ति हो तो आप अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय , शिवपुरी के कक्ष में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं .

एस. बी. सिंह, आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 67-196-10-तीन- 320.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री कमला बाई , महापौर पद की अभ्यर्थी थी. नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क- 754- स्था. निर्वा.-10 , दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कमला बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कमला बाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कमला बाई को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि 680

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

" सुश्री कमला बाई को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है . " उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कमला बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 67-196-10- तीन-321.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम , सागर जिला सागर के आम निर्वाचन में श्रीमती अनिता शाक्य, महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम, सागर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के पत्र क्र. क- 754- स्था. निर्वा.-10 , दिनांक 12 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अनिता शाक्य द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती अनिता शाक्य को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के माध्यम से दिनांक 3 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

भाग 1 ]

श्रीमती अनिता शाक्य को नोटिस दिनांक 3 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि" श्रीमती अनिता शाक्य को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है. " उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनिता शाक्य को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , सागर, जिला सागर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधिके लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 15 फरवरी 2011

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 5 - अ-82-10-11 क्र. 207 - भू-अर्जन-2011 .- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम अमलाथा, प.ह.नं. 34 , तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 40 कुल क्षेत्रफल 12.633 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम अमलाथा

नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम

अनु.क्र.

एवं जाति

(2)

(1)

1 मंगत, रमेश , भूरेसिंह, बलीराम, सलीताबाई, कुसुमबाई, चंपाबाई, ग्यारसबाई पिता गोपाल नावड़ा सा.लेपा.

2 बाबू पिता भगवान जाति कहार निवासी लेपा 3 सुरेशचन्द्र पिता श्रीपतराव जाति ब्राम्हण, नि. मण्डलेश्वर खसरा नंबर

सम्पत्ति का विवरण अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(5) (3)

4/2

0.991

नीम-6

0.230

13/1 /1/क

बबूल -11 , नीम-5, बैर-2

नीम-21 , बबूल-20,

0.324

13/2/1 पैकी

13/2/2 पैकी

4 कमलाबाई बेवा मकुंद, कैलाश , जगदीश , सालकराम , सुखदेव , श्यामा, रूखमणी , इंदिरा , कुंती, दुर्गा पिता मकुंद कहार सा. लेपा.

5 नरेंद्रसिंह पिता राजेसिंह, राजपूत सा. देह

6 इंदरसिंह पिता भुरेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम 7 बिरोजबाई बेवा गजानंद, कैलाशचंद, महेंद्र, तुकाराम , बलीराम, आनंदराम, कड़वीबाई, मंगूबाई, प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण, ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत, प्रेमचंद, राधेश्याम, सकुबाई, सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू, ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी .

8 भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम

} 0.105)

0.121

13/3 पैकी

बबूल-4 18/1 पैकी

0.064

नर्मदा पाईप लाईन -1 800 मीटर. 27/4 पैकी

0.200

नीम-4, बबूल-4 44

1.093

बबूल-5, नीम-3 , बैर-1

0.004

पाईप लाईन 980 मीटर 89/1/1पैकी 90/1/1

9 भीकाजी पिता सुरतसिंह राजपूत नि. ग्राम

0.008

पाईप लाईन से सिंचाई 89/2/1 पैकी 90/2/1

10 जसवंतसिंह, विक्रमसिंह , टीमकसिंह पिता रघुनाथसिंह , धनसिंह , सौभागसिंह पिता खुश्यालसिंह , गणपतसिंह पिता दुलेसिंह , राजेसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजूपत सा. देह.

0.041

173 पैकी भाग 1 ]

683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

11 तुलसीराम , कन्हैया, दशरथ पिता नरसिंह , अजय , विजय पिता राघोराम, शांताबाई, सुशीलाबाई पिता भगवान , रामसिंह, सरदारसिंह , देवीसिंह, मानसिंह पिता दातारसिंह, मानकुंवरबाई बेवा उमरावसिंह, मुन्नीबाई, लखु, सुभान, सरला पिता उमरावसिंह , सेवंतीबाई बेवा सुरेंद्रसिंह राजपूत नि. ग्रा.

12 कमलसिंह , ईश्वरसिंह , बलरामसिंह, श्यामसिंह पिता रामसिंह , बसुबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.

13 रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश , संगीताबाई पिता मोतीराम , तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई , कुसुमबाई , सकुबाई, सुमनबाई , मंजुबाई पिता शोभाराम, होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.

14 बिरोजबाई बेवा गजानंद , कैलाशचंद , महेंद्र, तुकाराम, बलीराम, आनंदराम , कड़वीबाई, मंगुबाई , प्रमिलाबाई पिता गजानंद, औंकार, लक्ष्मीनारायण , ग्यारसीबाई, लक्ष्मीबाई, अनुबाई पिता गणपत, मगनबाई बेवा गणपत , प्रेमचंद, राधेश्याम , सकुबाई , सोभाबाई, सुरजबाई पिता गबरू ग्यारसीबाई बेवा गबरू जाति तेली निवासी ठिकरी.

15 रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई , कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश, संगीताबाई पिता मोतीराम, तोताराम, आनंदराम, नवलबाई , सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम , होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.

16 नानूराम , आशाबाई, जमुनाबाई, गंगाबाई पिता रामा बलाई सा. देह.

17 कड़वा, बिंदुबाई, अनारबाई , जीवनबाई , राधाबाई पिता मनोहरसिंह , राजपूत सा. देह.

18 मयाबाई बेवा बापू, ओंकार, छोगालाल , तोताराम, भागीरथीबाई , दुर्गाबाई पिता बापू, डोडाबाई पिता सीताराम, दयाराम, मोहन पिता रतन, अम्बूबाई पिता विठ्ठल सुतार नि. ग्राम.

19 अम्बूबाई पिता विट्ठल , दुलीचंद पिता गोपाल , दौलतबाई बेवा गोपाल, एडू, कैलाश , ग्यारस्या, मुन्ना रमाबाई पिता मदन, बिनाबाई , अन्नपूर्णाबाई पिता सखाराम, ऊंकार, छोगालाल, तोताराम, भागीरथ पिता बापू, मयाबाई बेवा बापू, डोडाबाई पिता सीताराम , दयाराम , मोहन पिता रतन , प्रभु पिता मांगीलाल, सेवंतीबाई बेवा बाबू, गेंदालाल , मन्नालाल पिता तुकाराम, सुकईबाई बेवा तुकाराम जाति सुतार सा. देह.

(3)

(5)

(4)

204 पैकी

0.120

बैर-3 , नीम -3 आंवला-1

0.007

208/3 पैकी

0.809

नीम-2 253

3.205

257

नीम-3 264

2.974

महुआ -1

266/2पैकी

1.174

नीम-3, कुँआ पक्का-1

0.016

267/3 पैकी

275

0.210

नीम-5 276 पैकी

0.445

आम-1, नीम-2 , बड़-1 , पीपल -1 , बाबूल -2 684

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

20 बाबू पिता नत्थू, प्रभु पिता मांगीलाल , दुलीचंद पिता गोपाल, ऐडू कैलाश , ग्यारस्या, मुन्ना, रमाबाई पिता मदन सुतार नि. ग्रा.

21 नीलाबाई पिता तुकाराम , अ.पा.क. मां. सुकईबाई बेवा तुकाराम कलाबाई, बेवा तुकाराम सुतार सा. देह.

22 रुखड़िया, सजनबाई, गोगलबाई, कमलाबाई , नीलाबाई पिता मांग्या, मंगत, लाड़कीबाई पिता शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू, लक्ष्मीबाई बेवा मोतीराम, दिनेश , संगीताबाई पिता मोतीराम , तोताराम, आनंदराम, नवलबाई, सलीताबाई, कुसुमबाई, सकुबाई, सुमनबाई मंजुबाई पिता शोभाराम , होलीबाई बेवा शोभाराम बलाई सा. देह.

23 कुंवरबाई बेवा हीरा, बसंत, लोभीराम , गट्या, ताराचंद, कलाबाई पिता हीरा , गोपाल, हुकुम , रमेश , बिनाबाई , बुदीबाई, जीवनबाई पिता कालू, बलाई सा. देह 24 सुक्या पिता गंजी बलाई सा. देह

25 रूखडिया पिता मांग्या, मंगत पिता शेरू, लाड़कीबाई पिता शेरू, सजनबाई गोगलबाई कमलाबाई, नीलाबाई पिता मांग्या, लक्ष्मीबाई बेवा शेरू बलाई नि.ग्रा.

26 प्यारीबाई, लाड़कीबाई , नत्थीबाई पिता अर्जुन , उमराव पिता अर्जुन , हरचंद, किशन, लक्ष्मण , सोब्या, प्रभु, कमल पिता ऐडिया, अमरीबाई बेवा ऐडिया, पदम पिता बाउ बलाई सा. देह.

27 रणजीतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत सा. देह 28 भारतसिंह , जितेंद्रसिंह, तारूबाई , कमलाबाई, उमाबाई, बसंतीबाई पिता धनसिंह, देवकुंवरबाई बेवा धनसिंह राजपूत सा. देह.

29 चंदरसिंह पिता दौला राजपूत सा. देह

30 हबीब, बाबू, छोटू, साराबाई, मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान, शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.

31 हबीब , बाबू, छोटू, साराबाई , मदिनाबाई, मकबुलबाई पिता फाजल खां, बानोबाई बेवा फाजल खां, गुलशेर पिता रमजान , शमशेर पिता गुलजार मुण्डा सा. देह.

32 बदामसिंह पिता रतनसिंह, राजपूत, नि.ग्रा.

33 जगदीश, मोहन, नारायण, कमलाबाई पिता गेंदिया, कमलाबाई अ.पा.क. मां. सीताबाई, सीताबाई बेवा गेंदिया भारुड़ सा. देह.

(3)

(5)

(4)

279

0.044

नीम-1 280

0.004

0.037

289 पैकी

0.100

नीम-1 290 पैकी

0.008

नीम -1 293 पैकी

0.007

295/1 पैकी

0.008

296 पैकी

0.004

397/2पैकी

414पैकी

0.004

गोबरगैस -1 , इमली -1 426 पैकी

0.004

0.020

440

खजूर -1 , बैर-4 ,

जामुन-1

441

0.041

0.004

451/2 पैकी

453/1 पैकी

0.010

सागवान -1 685 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(5) (1)

(2)

(3)

(4)

453/2पैकी

0.030

34 गुलाबबाई बेवा मौजा किशोर पिता मौजा उषाबाई निशाबाई मंजुबाई पिता मौजा भारुड़ सा. देह.

454

0.093

35 सतीश, सुधीर, सुनिल, निलीमा , सुलभा पिता शंकरराव ब्राम्हण सा. महु.

0.008

मकान-1

455 पैकी

36 मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान , माशुम , जदशिर पिता यासीन , कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां, न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन , हमसीरन , रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह.

458 पैकी

0.040

मकान -1 , पीपल-1 , नीम-1 , बबूल -1 37 दुले खां, हीरे खां, फकिरा , याकुब पिता नबी खां, लतीफ, युनुस पिता इलाही खां, कुसुमबाई, रसिदाबाई , अनिसाबाई पिता इलाही खां, अनुबाई बेवा इलाही खां जाति पिंजारा सा. देह.

0.006

460 पैकी

नीम-1 , फिफर -1 38 रामराव , जगन्नाथ पिता श्रीधरराव , सुशीलाबाई, इंदुबाई, उषाबाई , आशाबाई पिता श्रीधरराव ब्राम्हण सा. देह.

464

0.020

नीम -1 , बबूल -1 39 मरियम, जरिना पिता गुलजार, उस्मान, माशुम, जदशिर पिता यासीन , कल्लु, दल्लु, गफूर पिता अब्दुल काले खां, गोलू खां, मुंशी खां सलेमान खां पिता लाल खां , न्यादरीबाई बेवा लाल खां, मकसीरन, हमसीरन , रजमल पिता लाल खां, मंगत्या पिता गुल्लु मुण्डा सा. देह.

40

12.633

योग :

2.

राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-8-2010- सात-2- ए भोपाल , दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि

(

क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा .

686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम अमलाथा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.633 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8.

भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

687 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .

( iii) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. -2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम , पिता का नाम एवं पूरा पता )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./- साक्षी क्र. - 1

(केदार शर्मा ) हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. -2

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./- हस्ता./-

नाम : छोटेखान

(असद जाफर) पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.

[ भाग 1 688

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

खरगोन , दिनांक 15 फरवरी 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 08- अ- 82-10-11 क्र. 208 - भू- अर्जन- 2011.- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री असद जाफर , महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 15 फरवरी 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम भट्याण बुजूर्ग, प.ह.नं. 36 , तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 226 कुल क्षेत्रफल 64.648 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम भट्याण बुजूर्ग तहसील कसरावद

खसरा नंबर

सम्पत्ति का विवरण अनु.क्र.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)

नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति

(3)

(2)

(1)

(4)

(5)

7 पैकी

1.303

1 मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह

8/1 पैकी

0.591

2 मंशाराम पिता नत्थू जाति बलाई सा. देह

2.023

8/2

3 बनस्या पिता नत्थु बलाई सा. देह

10

1.457

आम-2, नीम-10

बबूल -4 , पियत नर्मदा 4 कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह , विजयसिंह , सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

नदी पाईपलाईन -1 द्वारा .

0.473

15/2पैकी

नीम-5, बबूल -1 5 दगडू पिता देवराम , गुजर सा. देह

0.809

19/2

6 मिश्रीलाल, जानकीबाई, सीताबाई, भुवानीबाई पिता हिरालाल जाति सुतार नि. ग्रा.

23

नीम-7

0.340

7 अमरसिंह पिता नराण, जाति मोरी नि.ग्रा.

भाग 1 ]

(1)

(2)

8 आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.

9 शेरू पिता राजला, जगदीश , आत्माराम , जानकीबाई , सीताबाई पिता शेरू, जाति बलाई नि.ग्रा.

10 शिवशंकर पिता गणपत, तेली नि.ग्रा.

11 अंतरसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. ससाबरड़ 12 गफुर पिता छितू पिंजारा सा . देह

13 कालू पिता हुरमत पिंजारा सा. देह

14 आनंदराम पिता शंकर जाति बलाई नि.ग्रा.

15 केशरबाई पिता घिस्या गुजर नि.ग्रा.

16 तुलस्या पिता नाना मोरी नि.ग्रा.

17 राधेश्याम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.

18 अंकित पिता नवनीतदास महाजन नि. महेश्वर 19 अमरा पिता टिकाराम गुजर नि.ग्रा.

20 विद्याबाई बेवा रमेशसिंह , योगेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता रमेशसिंह ठाकुर नि.ग्रा.

21 बाबू मंसाराम पिता आपा मोरी नि.ग्रा .

22 आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.

23 दिनेश, राजेश, हेमलता, छगन, राधा पिता जैराम , कैलाशबाई बेवा जैराम, भुवानीराम पिता रामचंद द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.

24 रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण, शंकर पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोग्या , सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एडू, देवराम पिता राजराम गुजर नि.ग्रा.

25 राधेश्याम , श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव, बसंतीबाई बेवा श्यामराव , रमेशचंद, अशोक, यशवंत , कैलाश , कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव , मजूबाई, कविताबाई पिता श्यामराव , ज्ञानेंद्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण , बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण सा. देह

689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(4)

(5) (3)

28 पैकी

1.100

0.020

33 पैकी

सिंचाई सर्वे नं. 37 के कुंए से.

34 पैकी

0.170

0.364

36 पैकी

नीम-2, सिंचाई नर्मदा नदी से पाईप लाईन -1 38/2/1 पैकी

0.101

38/2/2 पैकी

0.223

0.267

41/1 पैकी

41/2पैकी

0.231

नीम-1

0.186

44/1 पैकी

0.307

57/1 पैकी

नीम -10, कबीट-1 , सिंचाई नर्मदा से पाईप लाईन -1 .

0.008

58/1 पैकी

नीम -1 , पाईप लाईन -1 58/2पैकी

सिंचाई नं. 58/1

0.150

61 पैकी

0.145

सिंचित नर्मदा पाईप लाईन -1 से.

0.028

69 पैकी

70

0.032

मकान-2 नं. 702, 711 , गोबर गैस -1

0.036

71

नीम-2

0.101

72

73

0.081 690

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

26 दिनानाथ पिता देवाराम तेली नि. ग्रा.

27 सुमनबाई बेवा जगदीश, जोगेन्द्र, अनुबाई पिता जगदीश गुजर नि.ग्रा.

28 रूपचंद, प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण , शंकर पदम पिता फत्तू, पुन्या , भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम एडू, देवराम पिता राजाराम गुजर नि.ग्रा.

29 गेंदाबाई पति औंकार सुतार नि.ग्रा.

30 दुर्गाबाई पिता शंकर, पार्वतीबाई पति बाबुलाल, दौलतबाई पति लक्ष्मण सुतार नि.ग्रा.

31 रेवाशंकर , रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.

32 शोभाराम पिता नाना गुजर नि.ग्रा.

33 शान्ताबाई बेवा मयाराम, चिंताराम , ममता पिता मयाराम, मंगतीबाई पिता रामलाल गुजर नि.ग्रा.

34 दयाराम पिता पुन्या गुजर नि.ग्रा.

35 राधेश्याम, किशोर, मिश्रीलाल, गुलाबचंद पिता नाना, रामकुवरबाई बेवा नाना, भंवरलाल , राधेश्याम, भागवतबाई पिता देवराम गुजर सा. देह.

36 नंदकिशोर , कृष्णराव, कैलाश पिता मोजीलाल ब्रा. नि.ग्रा.

37 भोलेनाथ , पंडरीनाथ पिता बाबूलाल , गेंदालाल, बालकृष्ण पिता सदाशिव, विश्वनाथ पिता गजानंद ब्राम्हण नि.ग्रा.

38 राधेश्याम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.

39 लखन , अशोक, जमना, तुलसाबाई पिता फत्तु धनयबाई बेवा फत्तु गुजर नि.ग्रा.

40 कड़वा पिता टीकाराम गुजर नि.ग्रा.

41 मांगीबाई पति दगडू गुजर, कैलाश पिता सडू भारूड़ नि.ग्रा .

42 अहिल्याबाई बेवा एडू, नर्मदाशंकर पिता एडू, गुजर नि.ग्रा .

(3)

(4)

(5) 75

0.036

77

0.032

झोपड़ी-1 नंबर प्लेट नहीं है .

78

0.036

मकान-1 प्लेट नं. 715 79

0.036

80

0.036

84

0.093

मकान -1 , प्लेट नं. 718 गौबर गैस -1 85

0.057

मकान -1 , प्लेट नं . 718 टीनशेड-1 मकान के संलग्न हैं .

86/1

0.044

86/2

0.049

नीम -1 , टीनशेड-1 नंबर प्लेट नहीं हैं.

0.121

मकान-1-716 87

89/1

0.048

0.053

89/2

90/1

0.049

इमली-1 , नीम-1 , पशुशेड-1 , प्लेट नं. 720 0.028

90/2

पशुशेड-1 , प्लेट नं. 721 91/1

0.028

92/1

0.021

प्लेट नं. 727, 728 , मकान -2

0.024

92/2

प्लेट नं. 729 , मकान-1 , गौबर गैस -1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

43 अहिल्याबाई बेवा एडू, अनोकचंद पिता एडू, गुजर नि.ग्रा.

44 पुनीबाई बेवा नत्थू गुजर नि.ग्रा.

गुलाबबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.

45

46 हुकुमचंद पिता आपाजी गुजर नि.ग्रा.

47 हिरालाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.

48 गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि.ग्रा.

49 सीताराम पिता देवचंद, हिरालाल पिता मयाराम, भूरीबाई बेवा राजाराम गुजर नि.ग्रा.

50 धनजी, परसराम, शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.

51 लोभीराम पिता फत्तू, शिवनारायण पिता तापीराम गुजर नि.ग्रा.

52 धनजी, परसराम , शिवजी पिता दशरथ गुजर नि.ग्रा.

53 राजाराम पिता नत्थू गुजर नि.ग्रा.

54 अमराजी पिता भाऊ गुजर नि.ग्रा.

55 पुष्पाबाई बेवा लखनलाल , अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाला ब्राम्हण नि.ग्रा.

56 कड़वीबाई बेवा नानकदास , सेवकराम पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास , अ.पा.क. मॉ कड़वीबाई बेवा नानकदास, भागवतबाई, रुकमणीबाई पिता नानकदास, केशव पिता गणपत , लक्ष्मीबाई गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एडू, चंदु पिता नारायण , नबीबाई पिता नत्थूनावड़ा नि.ग्रा.

57 शेरू, भगवान , संतोषबाई, पूर्वाबाई, गिरजाबाई पिता आनंदराम मोरी नि. ग्रा.

58 देवराम, रेवाराम, भाईराम , गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या, कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेतराम, दिनेश , महेश , राजेश , सुधीर पिता चेतराम नावड़ा नि.ग्रा.

59 भगवान , भेरू, भावल्या पिता शंकरगीर बाबाजी नि.ग्रा.

60 शिवनारायण , रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.

691 (4)

(5) (3)

92/3

0.024

प्लेट नं. 730, मकान-1 , 0.044

93

प्लेट नं. 731 , मकान-1 , टीनशेड-1

94

0.049

प्लेट नं. 732 , मकान-1 , टीनशेड-1 , नंबर प्लेट नहीं है .

96/1/2

0.024

टीनशेड-2 , नंबर प्लेट नहीं है .

0.028

अरीठा-1 96/2

0.028

96/3

97

0.049

नीम-1 , प्लेट नं. 433 , 434, 435, 436, मकान-2.

0.049

98

प्लेट नं . 437, 438 , 439 मकान-3 .

100

0.061

प्लेट नं. 440, 441 , मकान -1 , टीनशेड-1 0.036

101/1

प्लेट नं. 742, 743, मकान-2

101/2

0.036

मकान -1 , प्लेट नं. 744 101/3

0.037

पशुशेड-1 , प्लेट नं. 745 102

0.057

टीन शेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

103

0.053

पशुबाड़ा-1 , नींबू-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

104

0.097

107

0.093

108

0.032

109

0.045

मकान -1 , नंबर प्लेट नहीं है .

692

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

61 राधेश्याम , श्रीकृष्ण, बीनाबाई पिता महादेव , बसंतीबाई बेवा श्यामराव, रमेशचंद , अशोक, यशवंत, कैलाश , कृष्णराव , कमल पिता श्यामराव, मंजूबाई , कविताबाई पिता श्यामराव , ज्ञानेद्र, मेहन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण , बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण नि.ग्रा.

62 रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.

63 रेवाशंकर, रामेश्वर पिता रणछोड़ ब्राम्हण नि.ग्रा.

64 मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव, भूवानी , जानकी, सुभद्रा पिता टन्टया , नाई सा. देह

65 शेरू, गुलाबचंद, पुनमचंद, रेशमबाई, सकुबाई पिता धुलिया कुसुमबाई बेवा धुलीया गुजर नि.ग्रा.

66 रेवाजी, बाबूलाल जैराम, तोताराम पिता नत्थू, अजोध्याबाई बेवा नत्थू, भगवान पिता जोग्या गुजर नि.ग्रा .

67 इब्राहीम पिता अभिमन्यु पिंजारा नि.ग्रा.

68 बक्श्या पिता नत्थू पिंजारा नि.ग्रा.

69 मुनीर पिता अनवर पिंजारा नि.ग्रा.

70 झबरलाल पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.

71 राधेश्याम पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.

72 कड़वा , महेश , जमना , गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल , आकाश, गोपाल, अन्नु, अराधना पिता खुश्याल , लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.

73 बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम , प्रताप, गिरीराम , संतोषबाई, रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.

74 गोविन्द सिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि.ग्रा.

75 गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.

76 मंगतू पिता शंभु बलीराम, सुकदेव , भूवानी , जानकी, सुभद्रा पिता टन्टया, नाई सा. देह

[ भाग 1 (3)

(4)

(5) 110

0.081

116

0.036

117

0.040

टापरी -1 , नीम-1 नंबर प्लेट नहीं है.

119

0.057

नीम-2 121

0.161

नीम-1 , मकान-2 प्लेट नं. 751 , 752 122

0.085

बैर-2 , बड़ -1 , नीम -1 , मकान -3, प्लेट नं . 748 , 749, 750. 123/1

0.040

मकान-1 , प्लेट नंबर नहीं है.

0.053

123/2

नीम-1 , टापरी -2, प्लेट नंबर नहीं है .

123/3

0.040

बोर-2, गोंदी -1 0.021

124/1

टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

124/2

0.024

मकान-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

0.073

126/1

126/2

0.069

0.101

127

मकान -1 , प्लेट नं. 781 , टापरी -1 , प्लेट नंबर नहीं है.

0.073

129

0.040

130 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

अमुबी पिता इमाम पिंजारा नि.ग्रा.

77

78 गंगाराम, गप्पू पिता मोहन, पुनी बाई पति मोहन कुम्हार नि.ग्रा.

79 गोपाल पिता रतन गुजर नि.ग्रा.

80 कैलाश पिता रतन गुजर नि.ग्रा.

81 चेतराम पिता फत्तू गुजर नि.ग्रा.

82 रुपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण, रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.

83 नत्थू पिता भीका बलाई नि.ग्रा.

84 कड़वा , महेश , जमना गुड्डी, मोनु पिता रतीराम, रुकमणीबाई बेवा खुश्याल , आकाश , गोपाल , अन्नु, अराधना पिता खुश्याल , लक्ष्मीबाई पिता गप्पू नावड़ा नि.ग्रा.

85 पुष्पाबाई बेवा लखनलाल , अखिलेश, मुकेश पिता लखनलाल ब्राम्हण नि.ग्रा.

86 शेरखॉ पिता कालूखॉ पिंजारा नि.ग्रा.

87 रूपचंद, प्रेमलाल पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण गुजर नि.ग्रा.

88 गोपाल, कमला बाई , हरूबाई , नर्मदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.

89 बंसीधर पिता गणपतराव ब्राम्हण नि.ग्रा.

90 पुष्पाबाई बेवा लखनलाल, अखिलेश , मुकेश पिता लखनलाल ब्राम्हण नि.ग्रा.

91 राजाराम , भीलू पिता लक्षमण , रामेश्वर पिता भाईराम गुजर नि.ग्रा.

92 मकुन्द, मोतीराम पिता नत्थू, रमेश , गबरु, ओमप्रकाश , भुवानीबाई, पुनीबाई, सकुबाई, बसंतीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.

93 देवराम, रेवाराम , भाईराम, गेंदा, नीला पिता बाबू, मंगत्या कड़वी, मिठीबाई पिता अर्जुन, कमलाबाई बेवा चेतराम, दिनेश , महेश , राजेश , सुधीर पिता चेतराम नावड़ा नि.ग्रा.

94 बसुबाई, दगड़ीबाई बेवा सीताराम, लोभीराम, प्रताप , गिरीराम, संतोषबाई , रत्नाबाई पिता सीताराम, लक्ष्मी पिता गप्पू नावड़ा नि. ग्रा.

693 (3)

(5) (4)

131

0.081

कबीट-1 , नीम -1 , मकान -1 , प्लेट नं . 875 133

0.041

नींबू-2 , बैर-1 , नीम पौधे -2 0.020

135/1

135/2

0.020

136

0.081

137

0.036

मकान -1 , प्लेट नंबर नहीं है.

0.004

138

139

0.020

140

0.016

प्लेट नं. 474, मकान -1 , सेवा सह संस्था.

141

0.045

मकान -1 , गौबर गैस -1 , प्लेट नं. 770 142

0.053

मकान -4, प्लेट नं. 479, 480, 481 143

0.049

गौबर गैस -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है. 144/1

0.109

नीम-1 , मकान-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

144/2

0.057

मकान -1 , प्लेट नंबर नहीं है .

145

0.045

मकान -5, प्लेट नं. 465, 466, 467 , 468 , 469 147

0.057

मकान-1 , प्लेट नं. 681 682, 683

0.052

148

0.036

149

मकान -1 , प्लेट नं. 684 694

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

95 भगवान, शिवराम, बलीराम, भागवतबाई, सुशीला पिता मंगत्या, लक्ष्मीबाई बेवा मंगत्या गुजर नि.ग्रा.

96 सुजानबाई बेवा भुवानीराम , जगन्नाथ, चेतराम, भगवान पिता भुवानीराम गुजर नि.ग्रा.

97 सीताराम पिता दवला गुजर नि.ग्रा.

98 दिनेश , राजेश , हेमलताबाई, छायाबाई, राधा पिता जैराम, कैलाशबाई बेवा जैराम , द्वारकीबाई बेवा बाबू गुजर नि. ग्रा.

99 ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.

100 ओंकार पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा.

101 पारूबाई पति सीताराम , राधेश्याम पिता नाना गुजर नि. ग्रा.

102 संतोष पिता नारायण तेली, राम पिता शिवराम गुजर नि. ग्रा.

103 मंगत्या पिता टीकाराम, रेवाराम पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.

104 तोताराम पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.

105 रामेश्वर, अनोकचंद, नर्मदाबाई , मायाबाई पिता आनंदराम , धनयबाई बेवा आनंदराम गुजर नि. ग्रा.

106 मंगत्या पिता पुनाजी कुम्हार नि. ग्रा.

107 हुसैना खॉ, मंगतु फकीर मोहम्मद, इसाक पिता रमजान, बानुबाई बेवा रमजान पिंजारा नि. ग्रा.

108 ईल्यास पिता कालू पिंजारा नि. ग्रा.

109 जैतुनबाई बेवा, बसुखॉ रहमान, लतिफ, सलमा, रहीसा पिता बसुखॉ पिंजारा नि. ग्रा.

110 छगन पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.

111 लक्ष्मण पिता रूपा , इदरसिंह, सजनसिंह, कमलसिंह , संतोषबाई , दुर्गाबाई पिता छितर, कमलाबाई बेवा छितर राजपूत नि. ग्रा.

112 कनकसिंह पिता नत्थूसिंह राजपूत नि . ग्रा.

[ भाग 1 (3)

(5) (4)

150

0.044

मकान-5, प्लेट नं. 421 , 422, 423 , 424 , 425 0.024

151

मकान -1 , प्लेट नं. 441 0.016

152

मकान -1 , प्लेट नं. 442 153/1

0.024

मकान -1 , प्लेट नं. 440 153/2

0.012

मकान -1 , प्लेट नं. 435 153/3

0.017

पशुबाड़ा-1 प्लेट नं. 429 0.016

154

मकान-2 प्लेट नं. 427, 428 .

155

0.016

मकान-1 , प्लेट नं. 426 0.045

156

मकान-1

157/1

0.024

मकान -1 , टीनशेड -1 प्लेट नं. 685 .

157/2

0.029

मकान-2 प्लेट नं. 686, 687 .

0.032

158

टापरी -1 प्लेट नंबर नहीं हैं.

159/1

0.021

मकान -3 प्लेट नं. 689, 690, 691 .

159/2

0.016

नहीं है . टप्पर-2 प्लेट नंबर 159/3

0.016

नींबू-1 , मकान-1 प्लेट नं. 688 .

160

0.073

बेर -1 , टीन शेड -1 टप्पर -1 , मकान-1 प्लेट नंबर नहीं हैं.

163

0.024

मकान-1 , पशुशेड-1 प्लेट नं. 413.

0.020

164

निंबू-1 , मकान -1 , गोबरगैस -1 प्लेट नं . 412.

भाग 1 ]

695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

113 प्यारसिंह , चंदरसिंह , चैनसिंह, कुसुमबाई पिता धनसिंह, प्रेमबाई बेवा नारायण , रेखाबाई, शेराबाई, द्रोपदीबाई पिता नारायण अज्ञान मधुबाई, वर्षाबाई , भावनाबाई, भीमसिंह पिता नारायण पालनकर्ता मॉ प्रेमबाई राजपूत नि. ग्रा.

114 मिश्रीलाल पिता भाईराम गुजर नि. ग्रा .

115 आनंदराम , आत्माराम, रमेश, कपुरचंद, राधाबई पिता चंपालाल गुजर नि. ग्रा.

116 जमनाबाई पिता जैराम गुजर नि. ग्रा.

नत्थू पिता दगडू गुजर नि. ग्रा.

117

दुलीचंद पिता दगडू गुजर नि. ग्रा.

118

119 रूपचंद , प्रेमलाल, गंगाबाई पिता नारायण , रेवाबाई बेवा नारायण , शंकर, पदम पिता फत्तू, पुनीया, भुवानीराम पिता जोग्या, सरस्वतीबाई बेवा राजाराम, एडू देवराम पिता राजाराम गुजर नि. ग्रा.

120 गोपाल पिता गंगाराम गुजर नि. ग्रा.

सडू पिता लक्षमण तेली नि. ग्रा.

121

122 महेश कुमार पिता मिश्रीलाल सुतार नि. ग्रा.

123 भगवान पिता हिरालाल गुजर नि. ग्रा.

124 शिवशंकर पिता गणपत तेली नि. ग्राम.

125 भीमसिंह पिता लक्षमणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

126 राधेश्याम , श्रीकृष्ण , बीनाबाई पिता महादेव , बसंतीबाई बेवा श्यामराव , रमेशचंद, अशोक, यशवंत, कैलाश , कृष्णराव, कमल पिता श्यामराव, मजूबाई , कविताबाई पिता श्यामराव , ज्ञानेन्द्र, महेन्द्र, शैलेन्द्र, जितेन्द्र पिता रामकृष्ण, बसन्तीबाई बेवा रामकृष्ण ब्राम्हण नि. ग्रा.

127 राधेश्याम , बलीराम , देवराम, गीताबाई , भागवतीबाई पिता मांग्या, राजाराम, सीताराम , पिता पोमड़ीया, शोभाराम , सुन्दरबाई, लक्ष्मीबाई पिता गंगाराम, तेली नि . ग्रा.

(5) (3)

(4)

165

0.020

मकान -2 प्लेट नं. 410 , 411.

166/1

0.016

मकान -1 , प्लेट नं. 409 166/2

0.008

मकान-1 , प्लेट नं . 408 166/3

0.008

मकान-1 , प्लेट नं . 430 167/1

0.012

मकान-4, प्लेट नं . 432 , 436, 437, 438 .

0.012

167/2

मकान-3 , प्लेट नं. 433, 434, 435.

170

0.012

मकान -3, प्लेट नं. 348, 349, 380.

171

0.036

टीनशेड-1 , गोबरगैस -1 प्लेट नंबर नहीं हैं.

0.053

172

मकान-2, नीम-1 , टीन शेड-1 प्लेट नं. 692, 460.

0.021

173/1

मकान -1 , प्लेट नं. 693.

0.020

173/2

मकान -1 , गोबरगैस -1 प्लेट नं. 694. 173/3

0.020

मकान-1 , प्लेट नं. 695 174

0.024

बैर-1 , टापरी -1 , प्लेट नं. नहीं है.

175

0.089

पिपल-1

176

0.057

नींबू-1 , टीन शेड 2 प्लेट नंबर नहीं हैं.

696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

128 दिनानाथ पिता देवराम तेली नि. ग्रा.

129 एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.

130 देवराम , नानूराम , रेवाराम पिता गणपत राजाराम, भाईराम , भीलू पिता लक्ष्मण , दयाबाई बेवा लक्ष्मण रतन पिता दयाराम , रेवाराम , अमराजी, बाबूलाल, रामलाल , भुवानीराम, कुवरबाई, धनीबाई, झुमकाबाई पिता भाऊ, जातीबाई बेवा भाउ गुजर नि. ग्रा.

131 बाबु ओंकार, राधेश्याम, भगवान पिता रेवाराम गुजर नि. ग्रा.

132 पुनमचंद, जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.

133 राघोराम पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.

134 रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर नि. ग्रा.

135 लेखराम पिता लक्षमण गुजर नि. ग्रा.

136 सेवकराम पिता लक्षमण गुजर नि. ग्रा.

137 आनंदराम पिता तापीराम गुजर नि. ग्रा.

138 सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

139 नर्मदाबाई पति हुकुमचंद गुजर नि. ग्रा.

140 गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

141 कैलाश पिता रतन गुजर नि. ग्रा.

142 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

143 राधाबाई बेवा दुलीचंद, महेश , ओमप्रकाश पिता दुलीचंद अ.पा.क. मा. राधाबाई बेवा दुलीचंद, रेखाबाई पिता दुलीचंद गुजर नि. ग्रा.

(3)

(4)

(5) 177/1/2

0.016

177/2

0.033

इमली -1 , पिपल -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

0.081

179 पैकी

मकान-2 प्लेट नं. 414, 415.

180/1 पैकी

0.004

नीम-1 , मकान-3 , प्लेट नं. 696 , 697 , 698 , टीनशेड-1 .

180/2

0.052

अनार-1 , आंवला-1 , सिताफल -1 , जामफल- 1, मकान-2 प्लेट नं. 416, 417, 418 .

0.021

मकान-1 प्लेट नं. 699 182/1

0.024

182/2

मकान-1 प्लेट नं. 700 182/3

0.024

गोरबरगैस -1 , मकान-1 प्लेट नं. 701. 182/4

0.024

मकान -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है.

183 पैकी

0.032

मकान -1 प्लेट नं. 702. 185/1 पैकी

0.024

मकान -1 , प्लेट नं . 703 185/2पैकी

0.024

मोसंबी -1 , सिताफल-5, जामुन-3 , अनार-2, संतरा -1 , आम पौधे -5 , बांसजाली -1 , नीम बड़ पिपल (त्रीवेणी ) -1 मकान-2 , गोबरगैस -1

0.040

187 पैकी

प्लेट नं. 712, 713 . नीम-1 , टपरी -1 प्लेट नंबर नहीं है .

0.004

नीम-1

188 पैकी

0.008

नीम-1

189 पैकी

0.004

191 पैकी

आम पौधा-1 , सिताफल 2, जामुन-1 , अनार-1 , निंबू-2, नीम-1 , मकान -1 , प्लेट नं . 704.

भाग 1 ]

697

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

144 लखन पिता शंकर बलाई नि. ग्रा.

145 शेरू पिता राजला बलाई नि . ग्रा.

146 सुन्दरलाल पिता शंकर बलाई नि . ग्रा.

147 रेखाबाई बेवा दिलीप , अंजली , रोहित पिता दिलीप अ.पा.कर्ता रेखाबाई बेवा दिलीप , संगीता, सोनु पिता शिवराम, ज्योति, प्रतिभा पिता शिवराम , अ.पा.कर्ता बहन संगीताबाई बलाई नि. ग्रा.

148 बसन्तीबाई बेवा छगन , सियाराम , मोहन , जीवनबाई , सुमनबाई पिता छगन नहाल नि. ग्रा.

149 प्यारसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.

150 चंदरसिंह पिता धनसिंह राजपूत नि. ग्रा.

151 गोविन्दसिंह , नारायण , इन्दर, मुकेश , अनिता पिता भग्गुसिंह, शान्ताबाई बेवा भग्गुसिंह , कुन्तीबाई बेवा मोहरसिंह, करणसिंह, विजयसिंह , सुल्तानसिंह पिता मोहरसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

152 शंकर, मंगत्या पिता उंकार बलाई नि. ग्रा.

153 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्राम.

154 नारायण , बांगा, सावित्रीबाई, भुवानीबाई पिता हिरीया, दगड़या पिता दसरिया , राजला पिता हरजा, शंकर , करसन, भिल्या पिता मांग्या बलाई नि. ग्रा.

155 राघोराम , मंगतीबाई पिता फत्तू, गयणाबाई बेवा फत्तू, गीताबाई, ग्यारसीबाई, भागवत पिता भिल्या, करसन धवलईबाई पिता नत्थू, छितू, मांगी , काली पिता करसन, सुन्दरबाई बेवा करसन , नानकिया, गेंदिया, गुलाब, काली पिता कान्या, बन्स्या, मन्स्या, घनश्याम, कड़वीबाई पिता नत्थू बलाई नि. ग्रा.

156 बाल्या, भिल्या, प्यारा , जानकी सीता, गेंदा पिता घिस्या, रेवाराम , सदाशिव , जमनाबाई, रूसीबाई पिता एडू बलाई नि. ग्रा.

157 कुन्दन, चंदन पिता भिका बलाई नि. खामखेड़ा 158 नत्थू पिता मंगत्या, मरूबाई बेवा मंगत्या, बोखार, रामा पिता कन्हैया बलाई नि. ग्रा.

159 सायबा पिता कालू बलाई नि . ग्रा.

(5) (3)

(4)

204/1 पैकी

1.562

204/2 पैकी

1.416

204/3 पैकी

1.044

1.416

204/4 पैकी

205 पैकी

0.028

206/1

0.021

निंबू-1 , मकान-1 प्लेट नं. 754.

0.020

206/2

मकान-1 प्लेट नं. 755

0.040

207 पैकी

नीम-2, बबूल -1 , मकान-5, प्लेट नं . 761 , 762, 763 , 764 , 765 .

211

0.037

मकान -1 , प्लेट नं. 609, 610.

नीम-3

213

0.271

0.081

214

मकान -2 प्लेट नंबर नहीं हैं.

216

0.061

त्रीवेणी-1 , मकान-3 प्लेट नं. 613 , 614, 615, 616 .

0.057

217

मकान -1 , प्लेट नं. 618

0.040

218

नीम-1 , मकान-1 प्लेट नं. 649.

219

0.073

है. मकान -3 प्लेट नंबर नहीं

0.016

220

मकान-1 प्लेट नंबर नही है.

698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

160 शंकर , देवराम पिता सोम्मारिया , मैनाबाई बेवा सोम्मारिया, मिश्रीलाल , केशरिया, पुनीबाई , सरसतबाई पिता गणपत, नबीबाई बेवा गणपत बलाई नि. ग्रा.

161 मनोहर पिता धन्नालाल, बलाई नि. ग्रा.

162 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

163 शिवसिंह पिता भेरूसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

164 शिवसिंह पिता भेरूसिहं ठाकुर नि. ग्रा.

165 मंगत पिता अर्जुन बलाई नि. ग्रा.

166 गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

167 मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी, भुवानीबाई पिता हिरालाल , बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान , कैलाश, राजुबाई, मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैंदाबाई , बेवा सखाराम , फत्तू, सीताराम, मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.

168 बंसीधर पिता गणपतराव ब्रा . नि. ग्रा.

169 रामेश्वर, राधेश्याम, संतोष , उमा, कंचन, गुलाब , किरण पिता नराण तेली नि . ग्रा.

170 एडू पिता टूटाजी तेली नि. ग्रा.

171 अमरा पिता टिकाराम गुजर नि. ग्रा.

सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

172

173 गोविन्दसिंह पिता रामनारायणसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

174 मंगत्या पिता भील्या बलाई नि. ग्रा.

175 ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम , गबु, नंदराम, भागवतबाई , पारूबाई , लीलूबाई , मिनुबाई पिता पुन्यानावड़ा नि. ग्रा.

(5) (3)

(4)

221

0.032

मकान-2 , प्लेट नंबर नहीं है.

224/1

0.024

बादाम -1 , जामुन -1 मकान-2, प्लेट नं. 275, 276 .

224/2

0.045

0.012

225

बड़ -1 , बबूल -1 227

0.170

नीम-1 , बड़-1 मकान -1 , टीनशेड-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

0.036

229

नीम -1 , पीपल-1 , बांस जाली -1 , मकान-1 , प्लेट नं. 271.

232

0.040

मकान -1 , गोंदी-1 प्लेट नं. 020.

233

0.020

नीम-2 , पीपल-1 , मकान-2 , प्लेट नं. 231 , 232.

234

0.032

0.032

235

स्कूल भवन -1 प्लेट नंबर नहीं है .

बोर -1

237

0.040

239/2

0.020

पशुबाड़ा-1 प्लेट नंबर नहीं है.

0.206

242/1

नीम-1 , पीपल-1 , बबूल -1 , टप्पर-1 , प्लेट नंबर नहीं है .

242/2

0.211

मकान-1 , नीम-1 , प्लेट नं. 676.

0.008

मकान-1

243

1.214

245/1

नीम-1 , टीनशेड-1 प्लेट नंबर नहीं है.

भाग 1 ]

699

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

176 रेशमबाई बेवा सुक्या, सुरज पिता सुक्या, संगीता, नंदिनी , अभिषेक पिता सुक्या, अ.पा.क. मां. रेशमबाई बलाई, सा. देह धन्या, शिवराम , दुर्गा पिता गणपत बलाई सा. देह 177 गेंद्या पिता कान्या हरिजन नि. ग्रा.

178 रमेश , ओमप्रकाश , गबरू, झुमकीबाई , पुनीबाई , सकुबाई , बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.

179 रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.

180 मदन, सुकईबाई , ग्यारसीबाई नर्मदा , सोना पिता शोभाराम बलाई नि. ग्रा.

181 शांताबाई बेवा लक्ष्मण, गुलाबचंद बिरजु, ममता, कुसुम, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण, नीलाबाई बेवा श्यामलाल, कमलेश, रमेश , दिनेश पिता श्यामलाल , बलाई नि. ग्रा.

182 सुन्दरबाई बेवा करसन, छितू पिता करसन बलाई नि. ग्रा.

183 ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम , गबु, नंदराम, भागवतबाई , पारूबाई, लीलूबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.

पदम पिता बुटिया बलाई नि. ग्रा.

184

185 रामलाल पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.

186 ग्यारसीबाई बेवा पुन्या, तुकाराम , गबु, नंदराम , भागवतबाई, पारूबाई, लीलुबाई, मिनुबाई पिता पुन्या नावड़ा, नि. ग्रा.

187 तुकाराम पिता पुन्या नावड़ा नि. ग्रा.

188 रमेश , ओमप्रकाश , गबरू, झुमकीबाई , पुनीबाई, सकुबाई , बसन्तीबाई पिता फुलचंद नावड़ा नि. ग्रा.

189 घिसीबाई बेवा मांगीलाल , किशोर, नमीचंद, दुलीचंद कड़वी, मुन्नी पिता मांगीलाल , नर्मदा बेवा सुरेश , पंकज पिता सुरेश , संतोष पिता सुरेश अ.पा.क. माता नर्मदाबाई बेवा सुरेश सोनी नि. ग्रा.

190 शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

191 शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

192 शिवसिंह पिता मोतेसिंह ठाकुर नि. ग्रा.

193 धन्या पिता छितू, सावत्रीबाई पिता नांग्या, जतनबाई बेवा नांग्या बलाई नि. ग्रा.

194 कालीबाई पिता निल्या बलाई नि. ग्रा.

195 कैलाश , गुलाबचंद, ताराचंद, मोहन पिता निल्या निवासी झापड़ी तह. महेश्वर सुमनबाई पिता निल्या निवासी रतनपुर तह. बड़वाह , कमलाबाई पिता न्यादर निवासी महु बलाई.

(5)

(4)

(3)

2.023

246

1.780

247

1.214

249/1

2.023

249/2

नीम-1

249/3 पैकी

1.521

249/4 पैकी

0.607

0.385

249/5 पैकी

0.809

249/6

250/1

2.023

नीम-1

250/2

2.023

251/1

2.023

251/2

0.993

नीम -4, बबूल -1

2.023

252/1

253/1

1.619

0.809

253/2

0.809

253/3

253/4

0.809

2.023

255/1

255/2

2.023

255/3 पैकी

1.813 700

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(1)

196 बाल्या पिता घिस्या बलाई नि. ग्रा.

घनश्याम पिता नत्थू बलाई नि. ग्रा .

197

बसुबाई बेवा सायबाब बलाई नि. ग्रा.

198

199 धन्या पिता नांग्या बलाई नि. ग्रा.

200 कड़वीबाई बेवा भुवानीराम गुजर नि. ग्रा.

201 कमलाबाई बेवा भील्या, शान्तिलाल, कन्हैया, सेवकराम पिता भिल्या, अ.पा.क. मॉ कमलाबाई , मीराबाई बेवा बलीराम, सुरेश, विजय पिता बलीराम, पुनीबाई पिता भिल्या बलाई नि.ग्रा.

202 शिवनारायण , रामेश्वर, दुर्गाराम पिता गेंदालाल गुजर नि.ग्रा.

203 दगडू, कालू, दुलीचंद, बालाजी, प्रेमलाल , चंपाबाई, शारदाबाई पिता देवराम गुजर नि.ग्रा.

204 सीताबाई बेवा शंकर, भूरया , सखाराम, सुन्दरलाल, आनंदराम , लखन अमरया, लाड़कीबाई , द्वारकीबाई पिता शंकर बलाई नि.ग्रा.

205 शेरू, नहारसिंग , अमरया, रमेश , कमलाबाई , नानाबाई पिता राजला, कौशल्याबाई बेवा राजला बलाई नि.ग्रा.

206 जाफरखॉ पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां 207 जाफरखॉ पिता हाजी सुलेमान मुसलमान नि. बेड़ीयां 208 सतेन्द्र पिता सुभाषचन्द्र पाटीदार नि. कसरावद 209 जगदीश पिता टिकाराम गुजर नि. नगावां

210 रेवाराम पिता टीकाराम गुजर नि. ग्रा.

211 छगन पिता नत्थू गुजर नि. ग्रा.

भुवानीराम पिता नाना मोरी नि. ग्रा.

212

213 रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा .

214 रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.

215 रामेश्वर पिता भिका गुजर नि. ग्रा.

कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा 216

मंसाराम पिता गप्पू तेली नि. ग्रा.

217

पुनमचंद , जगन्नाथ पिता शोभाराम गुजर नि. ग्रा.

218

[ भाग 1

(4)

(3)

(5) 256/1 पैकी

0.089

नीम-20

0.040

258 पैकी

259/1 पैकी

1.375

1.060

259/2 पैकी

0.227

266 पैकी

0.073

267 पैकी

0.535

270/2

280 पैकी

0.340

नीम-3

281/1पैकी

1.375

281/2 पैकी

1.643

282/1 पैकी

0.085

0.486

282/3

0.729

284पैकी

नीम-1

0.056

285/1 पैकी

पिवत नर्मदा से 285/6 पैकी

0.298

नीम -2 , सिंचाई नर्मदा नदी से.

288 पैकी

0.081

नीम-2

289/2 पैकी

0.162

0.809

नीम-1

292पैकी

0.016

293

0.202

295

301 पैकी

0.056

0.293

305 पैकी

306/1 पैकी

0.044 भाग 1 ]

(2)

(1)

219 कड़वीबाई बेवा नानकदास , सेवकराम, पिता नानकदास, अज्ञान भगवान पिता नानकदास, अ.पा.क. मॉ कड़वीबाई बेवा नानकदास , भागवतबाई, रूकमणीबाई पिता नानकदास , केशव पिता गणपत, लक्ष्मीबाई, गेंदाबाई पिता गणपत, नारायण पिता एडू, चंदु पिता नारायण, नबीबाई पिता नत्थूनावड़ा नि. ग्रा.

220 नथीबाई बेवा छितू, वजीर, बसीर, गफुर , हजराबाई, आमनाबाई सकीनाबाई पिता छितू प्यारा पिता रोशन पिंजारा नि. ससाबरड़.

221 भगवान पिता रूघनाथ , जीवन्तीबाई पिता रूगनाथ भारूड़ नि. ससाबरड़.

222 मिश्रीलाल, जानकी, सीता, देवकी , भुवानीबाई पिता हिरालाल , बीनाबाई बेवा हिरालाल, भगवान, कैलाश , राजुबाई , मांगीबाई, रेशमबाई पिता सखाराम, गैंदाबाई , बेवा सखाराम, फत्तू, सीताराम , मयाराम पिता गोविन्द सुतार नि. ग्रा.

701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(3)

(4)

(5)

0.040

320 पैकी

468

0.235

नीम-2

0.008

471

477 पैकी

0.073

सिंचित नर्मदा पाईप लाईन -1 से.

478/1 पैकी

223 शांताबाई बेवा लक्ष्मण , गुलाबचंद बिरजु, ममताबाई, कुसुमबाई, चन्दाबाई, नानीबाई, पिता लक्ष्मण , बलाई नि. ग्रा.

नीम-3

0.809

478/2पैकी

224 नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.

0.251

नीम-9

नीम-3

478/3 पैकी

225 नारायण पिता दगड़या बलाई नि. ग्रा.

0.121

0.073

299/616 पैकी

226 कमलाबाई पति हिरालाल गुजर नि. कातोरा

64.648

महायोग 226

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है .

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-4-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-8/2010/ सात -2ए, भोपाल दिनांक 10-5-2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

702

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 64.648 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1 . कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. त- प्रतिशत राशि के भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा . आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

703 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा .

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. -2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्रमांक-1 साक्षियों के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता )

हस्ता./-

(केदार शर्मा ) साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

नाम : मथुरा लाल मण्डलोई

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला- खरगोन (म. प्र. ) .

पता : 219 पुष्पकुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

पक्ष क्रमांक-2 साक्षी क्र. - 2

हस्ता./- हस्ता./-

नाम : छोटेखान

(असद जाफर )

महाप्रबंधक, पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन .

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.

704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्र. 20 - अ - 82-08-09- भु.अ.अ.. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(5)

बोरवेल एक

(2) शाहपुरा

(1) जबलपुर

(6) मगरमुंहा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

प. ह. नं. 58, नं. ब. 339. मगरमुंहा

लो. सा. बांयी तट नहर कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. संभाग क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 4062 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) राजगढ़

(2) सारंगपुर

(3) मुंडला लोधा घोसला

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

(6) मुंडलालोधा तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.

योग :

(4) 10.506 5.903 16.409

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

भाग 1 ]

राजगढ़ , दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 4058 - भू- अर्जन -2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4) 1.475 राजगढ़

मुंडला लोधा

सारंगपुर

योग : 1.475

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मुंडला लोधा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 21 फरवरी 2011

प्र. क्र. 2 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

9.000 जतारा

जरूआ

टीकमगढ़

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - जरूआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूआ की भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 415- भू-अर्जन- 2010-11 - रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)

2.52 पेटलावद

(3) मोर

झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. )

क्र. 417 - भू- अर्जन- 2010-11 - रा.प्र.क्र. अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

पेटलावद

1.41 झाबुआ

खाखरापाड़ा

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .

क्र. 419 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) 1.98 (2) पेटलावद

झाबुआ

(3) टाण्डापड़ाव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) माही परियोजना की कचनारिया एवं टाण्डापड़ाव नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

भाग 1 ]

क्र. 421 - भू- अर्जन - 2010 - रा.प्र.क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) पेटलावद सजेलिया

3.29 झाबुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की बरबेट माईनर नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011

भू- अर्जन- प्र . क्र. एफ..10 पत्र क्र. 762 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) (1)

(3)

(4) (2)

0.020 सतना मैहर सुहौला

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री,

दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 मैहर .

भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ.. 10 पत्र क्र. 763- भू- अर्जन- 08.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने [भाग 1 708

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )

(5)

(6) (3)

(2)

(1)

(4) 0.080

सतना मैहर यदुबीरनगर

दांयीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 मैहर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ..10 पत्र क्र. 764 - भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )

(2)

(5)

(1) सतना

(4) 0.352

(3) मैहर पथरहटा

(6) दांयीं तट की सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 मैहर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ..08 पत्र क्र. 773- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )

(3)

(5)

पाला

(4) 0.183

(1) सतना

(2) मैहर

(6) दांयीं तट की सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग , क्रमांक 9 सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

709 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 203 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

सतना

20.955

रामपुर बाघेलान देवरा कोठार

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 205 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(5)

(6) (2)

(1)

(4)

अबेर

सतना

0.858

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की कोटर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 710

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 207 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(6) (2)

(1)

(3)

(4)

(5)

3.828

सतना

किचवरिया

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 209 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(2)

(5)

(1)

(4)

रजरवार

सतना

8.118

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) ,

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली सबमाइनर एवं कोटर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

711 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 211 - भू-अर्जन-कार्य-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(3)

(1)

(5)

(6)

(4)

सतना

3.234

ढोढ़ी

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की केमली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 213 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

सतना

3.696

भटिगवां

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

712

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 215 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

सतना

6.798

रामपुर बाघेलान थथौरा कोठार

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 217 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

जिला

तहसील

का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

14.256

सतना रामपुर बाघेलान पिपराछा कोठार

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

713 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 219 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

सतना

13.299

रामपुर बाघेलान लौलाछ कोठार

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 221 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(4)

(6) (2)

(3)

(5)

सतना

4.686

रामपुर बाघेलान मगरवार कोठार

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

714

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 223 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4) सतना

2.673 रामपुर बाघेलान टिकुरी पैपखार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर निर्माण हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 225 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

20.625 रामपुर बाघेलान बिहरा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की नवलछा माइनर एवं नवलछा सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 227 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) सतना

3.564 रामपुर बाघेलान बरा कोठार पैपखार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 229 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

3.993

देवरी वृत्त

रामपुर बाघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

716

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 231 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

10.692 रामपुर बाघेलान गोलहटा वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) ,

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर तथा नवलछा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 233 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

5.676 रामपुर बाघेलान महदेवा पैपखार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की बेलरी माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

717 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1899-10-11 - प्रकरण क्र. 3- अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ख. नं

किया

लगभग क्षेत्रफल कुल रकबा (हैक्टर में)

अर्जित गया रकबा

(6) (1) (2)

(5)

(3)

(4)

161/1

0.607 0.132

नहर निर्माण कार्य रायसेन रायसेन

0.080

149

1.623

संग्रामपुर सिंचाई योजना.

285

0.060

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.457

0.272

2.687

योग ..

160

1.214 0.128

0.160

122/5

0.263

1.477 0.288

योग ..

164/2

0.280

0.631

163/1/2

0.120

0.819

0.400

1.450

योग ..

1.505

167

0.080

0.228

163/2/1 0.607

2.112

योग

0.308

166/1

0.311 0.048

165/2

0.190

0.972

2.452 0.090

151/2/1

योग .. 3.735 0.328

0.263 0.040

122/4

0.080

148/2

0.837

1.100 0.120

योग

0.486

128

0.016

77/1

0.096

0.558

1.044 0.112

योग

0.421 0.124

129

0.547

131

0.112

0.168

0.995

139

0.404

योग . 1.963

0.096

1.801

151/2/2

0.106

152/1

0.647

0.202

2.448

योग ..

718

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

[भाग 1 (1) (2) (3)

(5)

(6)

(4)

114/2

0.551 0.090

116

0.117 0.018

योग . 0.668 0.108

2.250

118

0.036

53

0.210 0.066

2.460 0.102

योग .

0.097 0.015

61/2/1

0.125

68/1

0.060

0.101

66/1

0.048

0.048

0.109

63/2

0.171

योग .. 0.432

0.097 0.015

65/2/2

0.126 0.018

68/2

0.223 0.033

योग .

0.030

46

0.162

0.030

47

0.166

0.328 0.060

योग ..

1.203

142/2

0.096

0.036

127

0.146

1.349 0.132

योग .

162/2

1.894 0.144

310

0.300

0.902

2.796 0.444

योग ..

0.705 0.705

311/3

311/1

0.160

0.708

0.280

161/318/1 1.214

164/1

0.096

1.392

2.023 0.304

165/1

0.708

311/2

0.708

2.688

148/1

0.280

121/1

1.388 0.200

2.023 0.204

142/1

0.080

126

1.461

2.428

312

0.203

6.070

313

0.927

121/2

1.384 0.080

1.894

162/1

0.144

151/1

1.619 0.120

152/2

3.803 0.192

152/3

5.015 0.090

309

4.338 0.140

0.172

299

4.856

269/1/10 1.006 0.060

1.006

269/1/9

0.064

269/1/8 1.006 0.100

269/1/7

0.020

1.006

271/1

1.214 0.024 भाग 1 ]

719

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) 270

5.261 0.220

289/1/1 1.640 0.064

289/2

0.120

1.226

290/1

0.060

0.778

291

0.599 0.064

0.603

287

0.064

0.020

163/2/2 1.571

168/1

1.012 0.120

114/3

0.090

0.595

114/1

0.647 0.084

71

0.114

1.129

74/2

0.072

0.182

63/1

0.042

0.061

63/3

0.109 0.048

54

0.030

0.263

50

0.198 0.048

45/1

0.669 0.192

36

3.189 0.348

96.959 10.637

योग .

रायसेन रायसेन अंडोल

0.405 0.054

59/1

61/1

0.809 0.042

1.214

योग .

0.096

52/2

1.719 0.240

0.809 0.120

64/1/1

योग . 2.528 0.360

185/2/1 2.124 0.018

185/1

3.237 0.150

184/3

1.418 0.072

2.104

183/1

0.168

183/2/1 1.052 0.088

183/2/2 1.402 0.088

0.425

57/2/2

0.045

57/3

1.481 0.042

0.430 0.045

57/2/1

1.668

58

0.120

0.170

64/1/2 0.405

37

1.243 0.210

36

2.440 0.120

30/1

0.030

1.003

0.923

30/2

0.120

31

0.350

4.148

32

5.160 0.240

योग

2.532

34.405

रायसेन रायसेन

258

0.712 0.090

मिर्जापुर

पाली.

256

0.372 0.042

योग

1.084 0.132

1.311 0.130

274

266/3

1.987 0.156 720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

[भाग 1 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) 266/2

1.987 0.136

266/1

2.258 0.174

262

1.728 0.210

0.263

254/1

0.036

0.506

257

0.066

259

0.907 0.048

12.031 1.088

योग ..

316

रायसेन रायसेन

0.024

0.194

मुरैल

कलां

311

1.141 0.090

306

0.956 0.060

0.174

2.291

योग ..

315

3.237 0.360

310/2 0.623 0.018

0.624

310/1

0.108

1.214 0.096

298/2/2

298/3

2.428 0.180

योग

10.417 0.936

महायोग 153.812 15.193

( 2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 28 फरवरी 2011

प्र. क्र. 01 - अ-82- वर्ष- 2010-11-78.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2)

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(5)

(4)

(6) गुना

गुना गोलाखेड़ी सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान ).

0.021

0.021

0.042

360 में से 362में से कुल

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .

721 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

प्र. क्र. 02- अ-82- वर्ष 2010-11-80.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(5)

(6) राघौगढ़

गुना

दावतपुरा

सर्वे नम्बर

चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

रकबा (हेक्टर में )

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा ( राजस्थान) .

01 में से 0.177 11 में से 0.021 12में से 0.220 19/1/2 में से 0.052 20/1/1 में से 0.014 कुल किता-5 0.484

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 03 - अ- 82- वर्ष- 2010-11-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) बालाभेंट

गुना

राघौगढ़

चौराखेड़ी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.

रकबा (हेक्टर में) 0.014

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (राजस्थान) .

सर्वे नम्बर 289/3/1 में से कुल किता -1 0.014

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

722

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 6 -अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में निजी भूमि)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) भेलदा

5.500

छतरपुर

घुवारा

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.

भेलदा तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में निजी भूमि)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

35.00

छतरपुर

घुवारा

अनु. अधिकारी ( राजस्व)

देवपुर

विजावर.

भेलदा तालाब योजना निर्माण एवं नहरों के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 फरवरी 2011

प्र. क्र. 063 - अ- 82 - वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके भाग 1 ]

723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) पन्ना

शाहनगर सुडौर निजी भूमि 7.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.60 कुल रकबा 8.90 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064 - अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1) पन्ना

(3) पडेरी

शाहनगर

निजी भूमि 6.25 एवं

शासकीय भूमि रकबा 1.25

कुल रकबा 7.50 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 065- अ- 82- वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1) पन्ना

शाहनगर मेहगवां तिलिया

निजी भूमि 13.65 एवं शासकीय भूमि

रकबा 2.45 कुल रकबा 16.10 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लिपरी बांध निर्माण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

प्र. क्र. 066- अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

शाहनगर महिलवारा निजी भूमि 3.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35

कुल रकबा 3.55 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लिपरी बांध निर्माण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 067- अ-82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1) पन्ना

शाहनगर

पुरैना निजी भूमि 7.80 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.80

कुल रकबा 9.60 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

निर्माण

लिपरी बांध

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 068 -अ- 82- वर्ष- 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

शाहनगर बराहो निजी भूमि 5.75 एवं शासकीय भूमि

रकबा 1.10 कुल रकबा 6.85 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

प्र. क्र. 069 - अ- 82 - वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) पन्ना

शाहनगर डुगरगवां निजी भूमि 6.20 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.25 कुल रकबा 7.45 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लिपरी बांध निर्माण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 070- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना

शाहनगर पिपिरिया (ज्योतिषी)

निजी भूमि 5.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.10

कुल रकबा 6.50 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लिपरी बांध निर्माण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4)

(3)

(1)

पन्ना

शाहनगर

शाहनगर

निजी भूमि 2.90 एवं शासकीय भूमि

रकबा 0.50

कुल रकबा 3.40 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

निर्माण

लिपरी बांध

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

प्र. क्र. 072 - अ-82-वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4) पन्ना

शाहनगर कचौरी

शासकीय भूमि निजी भूमि 4.10 एवं

रकबा 0.80 कुल रकबा 4.90 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

लिपरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 073 - अ- 82- वर्ष- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

देवरी

शाहनगर

निजी भूमि 2.40 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.40

कुल रकबा 2.80 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लिपरी बांध निर्माण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली/सीधी , दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. 37- भू-अर्जन-2011. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग ) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

11.51

1-निधिपुरी

मझौली उप तहसील मडवास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.

ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 39 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन ( ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग ) के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

1- भदौरा 1.29 हे.

कुसमी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी मझौली जिला सीधी.

ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

प्र. क्र. 3- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम - दिवरीकला, प. ह. नं. 46/13, नं. बं.329/331 ( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा (हे . में ) (1)

(2)

310/1

0.02

311/3

0.05

योग : 0.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टेल वितरक के अंतर्गत नहर निर्माण के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना , इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4- अ-82-10-11.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम- मनसकरा , प. ह . नं. 46/16 , नं. बं. 604 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- ( 0.24 हेक्टेयर में निर्मित )

1 कुंआ एवं बोर.

रकबा ( हे . में ) (2) 0.24

खसरा नंबर (1) 58

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कुसमी वितरक नहर की महगंवा नहर निर्माण के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा . अ. बा. लो. सा. परियोजना, इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5- अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम- बिलगंवा, प. ह. नं. 06, नं. बं. 333 ( घ) लगभग क्षेत्रफल ( 0.02 हेक्टेयर में निर्मित )

कुंआ एवं बोर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में ) (1) 19

(2) 0.02

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मदना वितरण शाखा की उपशाखा क्र. 1 नहर निर्माण के कारण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , रा . अ . बा. लो . सा. परियोजना , इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. 225 - भू-अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित

संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-अमलाथा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल

- 5594 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित

संरचनाएं.

खसरा नंबर

शीट क्रमांक

भू-खण्ड क्रमांक

डूब का रकबा (वर्गमीटर में) (1)

(2)

(3)

(4) 1

50

135 पैकी

354

1

354

148 पैकी

379 1

354

176

59 1

162पैकी

354

7

174

1

354

98 1

147

354

51 1

354

100

145 पैकी

1

354

171 पैकी

100

170 पैकी

354

1

66 354

175

1

66 1

354

143 पैकी

134 1

354

227

146

354

200 1

166 पैकी

354

1

149

46 1

354

142पैकी

95 (1)

(2)

(3)

(4) 1

146

169 पैकी

354

1

20 354

134पैकी

354

141 पैकी

1

37 354

1

173

41 1

354

144 पैकी

80

16 354

163 पैकी

1

354

1

80

136 पैकी

1

354

135

148 पैकी

1

57 354

140 पैकी

354

1

178

31 358

360

1

41 358

1

21

348

50 358

1

359

1

339

86 358

26 358

1

346

1

358

361

41

368

1

12 358

56 358

1

351

1

358

356

91 1

358

106

340

1

358

358

78 1

358

394

3 358

48 1

343

1

358

366

261 1

358

345

44

38 1

358

349

355

358

1

36 358

1

364

57 358

1

338

75 358

342

48 1

358

1

337

146 1

358

344

74

141 1

358

365

358

341

1

145 1

350

358

41

354

1

358

42 1

358

357

78 1

362

80 358

363

358

1

56 358

1

393

93 1

33 358

347

1

282

35 358 730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 1

358

329

110 1

358

281

35 1

358

334

91 1

358

283

35 358

332

1

81 1

358

280

48 1

358

279

50 1

358

330

109 1

331

358

81 1

358

335

68 1

358

328

105 1

358

284

87 1

358

134

327

1

278

358

57

योग : 5594 निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं ख. नं.

संपत्ति का विवरण (1)

(2) 290

मकान -7 एवं टपरी -1 296

मकान-8 306

मकान-1 314/1

मकान-1 315/3

मकान-2 315/31

मकान-1 315/4

315/4

मकान-1 401/1

मकान-1 411

मकान-1 431

मकान-5 435

मकान-2 436

मकान-4 437

मकान -1 438

मकान -4 444

मकान-6 445

मकान-2 453/1

मकान-14 453/2

मकान-9 योग : मकान -70 एवं टपरी -1 शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

संपत्ति का विवरण ख. नं.

(3) (1)

मद (2)

174

मकान-4

नि. चरागाह

268/1

मकान-28

नि. चरागाह

नलकूप-1

योग : मकान-32 एवं नलकूप -1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खरगोन , 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 224 - भू-अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम-गोगावां

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-170 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

खसरा

भू-खण्ड डूब का रकबा शीट क्रमांक

नंबर

क्रमांक (वर्गमीटर में) (2)

(3)

(4) (1)

1

65

27 157/3

1

66

14 157/3

157/3

1

59 पैकी

66 भाग 1 ]

731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 1

157/3

63

51 1

157/3

53 पैकी

12

योग : 170 निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.

संपत्ति का विवरण

(2)

(1)

191/9

मकान-4

199/3

198

मकान-4

199/1

मकान-2

206/1

मकान-1

206/2

मकान-1

207

मकान -1

209

मकान-4

210

मकान-1

211

मकान-4

223/2

212

मकान-2

योग :

मकान-24

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.

संपत्ति का विवरण मद

(2)

(1)

(3)

220/1 नि. चरनोई आश्रम -1 , सार्वजनिक मंदिर -1 , पम्प हाऊस-18, पाईप लाईन-18. 223/1 नि. चरनोई मकान -16 , पम्प हाऊस-27, पाईप लाईन-38 .

योग : मकान-16 आश्रम -1 , सार्वजनिक मंदिर-1 , पम्प हाऊस -45 , पाईप लाईन-56.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3 कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 248 - भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

( ग) ग्राम का नाम- ससाबरड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल -7604 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नंबर

भू-खण्ड क्रमांक

शीट क्रमांक

डूब का रकबा (वर्गमीटर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

400 5

1

59

37

93

61

1

37

62पै

93 1

37

62

84 1

37

63

1

124 1

64

37

6 1

37

6

65

1

37

66

133 37

1

67

37 37

1

5

68

37

1

69

64

70

27 1

37

37

1

108

71

185

73

37

1

1

37

74

100 37

1

75

83 1

93 37

76

1

37

79

37

7 37

1

80

1

37

82

22 732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 37

1

83

13 1

37

84

5 37

1

5

86

37

1

87

65 37

1

88

152 37

1

89

104 37

1

90

100 37

1

91

178 1

92

38 37

37

1

95

76 1

37

96

129 1

65 37

97

1

37

98

82 1

73 37

99

1

37

100

57

101

45 37

1

1

149 37

103

1

37

104

140 1

105

37

63 1

106

162 37

1

107

37

79 1

37

108

66 1

37

110

68 1

37

111

41 1

113

54 37

1

37

114

54 1

115

37

34 37

1

116

46

118

1

3 37

37

1

119

16 1

120

37

44 37

1

121

41 1

122

37

45 37

1

123

42 1

124

26 37

1

125

54 37

1

126

78 37

1

37

127

63 37

1

129

15 37

1

130

20 37

1

131

39 37

1

132

56 37

1

133

91

[भाग 1 (2)

(3)

(1)

(4)

134

37

1

92

135

1

37

64 1

136

60 37

1

37

137

89 37

1

138

69 37

31 1

139

37

1

140

34 1

37

141

61 1

37

42

142

1

60 37

143

37

1

76

144

37

1

145

136 1

146

37

56 37

1

147

56 37

148

1

64 1

2

50 69/1

69/1

1

3

41 1

4

68 69/1

5

69/1

1

115

67 69/1

1

6

1

35 69/1

8

1

15

62 69/1

60 69/1

1

9

10

50 1

69/1

1

12

31 69/1

69/1

1

25

13

1

14

19 69/1

16

13 69/1

1

18

51 69/1

1

1

69/1

19

53 69/1

21

32 1

1

22

107 69/1

69/1

1

23

81

72 69/1

1

24

43 69/1

1

25

26

44 69/1

1

1

69/1

32

29 69/1

1

28

14 1

69/1

29

19

30

69/1

1

79 1

33

97 69/1

1

69/1

34

51

36

35

1

69/1 भाग 1 ]

733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2)

(3)

(1)

(4) 1

52 69/1

36

1

37

40 69/1

1

69/1

39

43 1

40

69/1

59 1

69/1

11

41

1

69/1

42

27 1

43

69/1

47 1

69/1

44

25 1

47

69/1

116 1

49

69/1

31 69/1

1

50

25 69/1

1

51

16 69/1

1

52

29 1

69/1

53

38 69/1

1

54

23 1

55

69/1

28 69/1

1

57

27 1

58

50 69/1

7604

योग :

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.

संपत्ति का विवरण

(1)

(2)

38 मकान पक्का1 , मकान कच्चा-1

40 मकान -1

54 मकान-1

56 मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल-1 मकान पक्का-1

57, 58, 59

59 मकान पक्का पाटवां डबल मंजिल -1 मकान पक्का-2 , मकान कच्चा डबल मंजिल -1 मकान पक्का-2 , टीन टापरी -1

59, 63

64 मकान पक्का-4

65

मकान पक्का-1

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.

मद

(1)

(2)

संपत्ति का विवरण (3)

69/2 नि. चरागाह मकान -25 , शासकीय भवन -5 , सार्वजनिक पानी का होज -1 पाईप लाईन -7.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर , जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता ( सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 249 - भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

(ग) ग्राम- नगावां

( घ) लगभग क्षेत्रफल-9857 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय /निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं .

खसरा नंबर

भू-खण्ड क्रमांक

शीट क्रमांक

डूब का रकबा (वर्गमीटर में) (2)

(3)

(1)

(4)

2

7 1

45

7

3

4

7

5

8

6

1

45

4 1

45

7

4 1

4 45

8

1

9

3 45

45

13 1

10

1

45

12

3

4 1

45

13

4 1

45

14

1

15

3 45

1

16 45

18

1

45

20

2 1

45

21

2 734

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 1

100

23

165 1

100

146

45

1

100

47

53 100

1

151

48

1

100

49

749 1

100

175

49 1

55

275

27 55

1

276

56 1

277

55

22 1

55

278

39 1

55

279

31 1

48/2

13

292

56

290

35 1

48/2

294

88 1

48/2

295

69 1

55 48/2

296

1

48/2

297

78 1

48/2

299

53

300

57

302

1

43 48/2

46

318

1

48/2

58

301

1

48/2

303

55 56

12 1

48/2

305

33 1

48/2

307/367

145 1

48/2

307

180 48/2

1

308

87 1

48/2

309

53 48/2

310

60

311

31 48/2

26 48/2

312

48/2

315

29

316

48/2

39

317

48/2

33 1

48/2

319

33 1

48/2

320

55 1

55

281

44 1

55

283

19 1

55

282

15

280

20 1

55

1

285

56

23 1

286

56

54 1

45 56

289

288

1

56

84 1

24

100

53

37

43

1

100

25

70 (2)

(1)

(3)

(4) 100

1

27

41 100

1

71

29

100

1

30

77

58 100

1

31

1

32

100

107 100

1

41

75 1

37

100

84 100

1

38

48

63 100

1

40

42

100

1

54

44

100

1

40

50

49 100

1

356 1

51

100

100

71

95 1

100

27 1

72

100

1

73

21

74

44 100

1

65 100

1

75

76

100

63 1

77

373 100

1

1

38 100

83

100

1

166

84

100

1

89

92

135 1

90

100

150 100

1

91

131 100

1

94

121 1

100

97

100

136 1

98

100

108

260 1

1

220 100

110

112

1

63 100

1

31 100

113

102 1

100

114

100

116

1

57 100

1

59

117

100

160

119

1

1

254 100

128

100

129

1

74 100

130

159 1

100

1

116

131

100

132

1

184 100

1

184

133

134

152 1

100

176

100

1

87

177

1

106 100

100

155 1

178

100

1

179

144

180

1

100

68 भाग 1 ]

735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 100

1

181

310 100

187

1

97 100

1

231

67 1

100

232

90 1

100

233

65 1

234

100

9 100

1

235

22

236

100

1

15 1

100

237

15 1

100

86

122

95

111

योग : 9857 निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.

संपत्ति का विवरण

(1)

(2)

22

टीनशेड-1

24

टीनशेड-2

मकान -1

42/1, 42/2

93

टीनशेड-2

94/1

मकान-2

95/1

94/2

टीनशेड-5 , गोबर गैस संयंत्र,

एंगल टीन खुला-2

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख. नं.

मद

संपत्ति का विवरण (2)

(1)

(3)

21

गोचर मांगलिक भवन -1 , टीनशेड -1 गोचर

9

टापरी -3 , टीनशेड -2 , गोबर गैस संयंत्र-1 , पानी का होज-2 48/1

गोचर झुग्गी -20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर, जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं . मण्डलेश्वर , 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. 2- भू- अर्जन- 2010-प्र.क्र.-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- जतारा

(ग) ग्राम- रघुनाथपुरा , पटवारी हल्का नं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.315 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

0.100

266

300/1

0.400

293/3

0.520

292/2

0.364

0.405

291/1

264

0.121

265

0.405

योग : 2.315

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जरूआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है .

क्र. 2 - भू- अर्जन - 2010- प्र.क्र. - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील - जतारा 736

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(ग ) ग्राम- जरूवा, पटवारी हल्का नं. 48

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.445 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे . में) (1)

(2)

313/2

0.130

314/2

0.008

334

0.484

337

0.243

342

0.121

343/1

0.008

341

0.142

338

0.008

340

0.008

350

0.162

348

0.280

345

0.080

343/2

0.008

349

0.008

344

0.060

459

0.400

389

0.020

391

0.250

392

0.120

394

0.004

395

0.160

396

0.142

466

0.545

467/1

0.262

467/2

0.324

507

0.010

508

0.162

977

0.331

0.081

978

979/2

0.150

983

0.464

979/1

0.452

1051

0.405

1054

0.202

1055

0.364

1177

0.767

1180/2/2

0.080

योग : 7.445

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जरूआ तालाब लघु परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ में देखा जा सकता है.

[भाग 1 टीकमगढ़ दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 5- भू- अर्जन-2010-प्र.क्र.- 3-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील - पलेरा

( ग) ग्राम- भदरई , पटवारी हल्का नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.594 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

0.155

316/1

317

0.420

318

0.040

319

0.437

320

0.110

0.040

317/899

322

0.050

477

0.700

478

0.194

482

0.105

479

0.174

0.121

481

941

0.845

480

0.020

2.213

483

484

0.291

485

1.254

486

0.061

942

0.020

943

0.178

944

0.134

475

0.110

456

0.030

449

0.190

454

0.263

487

0486

491

0.057 भाग 1 ]

737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 497

0.785 488

0.101

0.113 492

493

0.162

0.065 495

483/935

0.664 936

0.235 937

0.081 938

0.016 939

0.129 940

0.202 489

0.073 490

0.113 494

0.150 496

0.065 499

0.214 501

1.210 502

0.356 512

0.028 513

0.024 515

0.413 516

0.737 517

0.494 518

0.178 519

0.154 503

0.109 508

0.113 509

0.093 514

0.073 504

0.089 506

0.190 510

0.069 505

0.109 507

0.089 511

0.085 526

0.664 527

0.910 552/1

0.202 520

0.502 521

0.295 522

0.303 523

0.016 524

0.380 525

1.040 539

0.028 540

0.170 543

0.061

(2)

(1)

546

0.162

547

0.024

548

0.049

0.324

549

550

1.315

541

0.210

0.077

542

0.024

544

0.073

545

535

0.154

537

0.178

0.125

538

529

0.583

536

0.085

0.340

933

934

0.020

1.529

530/1

0.725

531

532

0.032

533

0.344

0.085

534

553/928

0.140

0.030

553/929

0.080

553/930

553/5

0.100

0.256

530/2

564/7

0.405

564/5

0.210

0.441

551/924

551/925

0.016

0.049

551/926

551/927

0.138

0.300

564/1/2

875/4

1.012

0.100

875/1/1

0.809

875/5

योग : 31.594

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ( बांध एवं डूब क्षेत्र ) .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

738

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 6- भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. 3- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पलेरा

(ग) ग्राम- खरों पटवारी हल्का नं. 04

लगभग क्षेत्रफल-92.426 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

4/1

0.567

4/2

0.036

7

0.320

6/1

0.105

6/2

0.154

0.643

9

10

0.809

11

1.141

12

1.197

13

0.255

14

0.445

15

0.227

16

0.458

17

0.271

18

0.688

19

1.166

20

0.121

21

0.117

22/1

0.898

0.409

23/1

0.964

23/2

0.040

24

0.494

25

0.482

(2)

(1)

0.729

26

1.620

27/1

27/2

0.518

0.405

28/1

0.223

28/2

29

0.955

30

0.101

0.858

31

32

0.733

33

0.283

34

0.474

35

0.773

36

0.186

37

0.138

0.308

38

39

0.040

40

0.097

0.251

41

42

0.287

43

0.967

44

0.878

45

1.206

46

1.817

0.979

47

48

0.097

0.761

49

50

1.056

51

0.067

52

0.450

0.125

54

56

0.045

57

0.930

0.550

58/1

58/2/1

0.183

58/2/2

0.367

60

0.158

0.138

61

62

0.170

63

0.182

64/1

0.150

64/2

0.620 भाग 1 ]

739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 67/2

0.081 67/3

0.081 67/4

0.081 68/1

0.405 68/2/1

0.719 68/2/2

1.438

0.534 69

70

0.455

0.100 71/2

74/1

0.550 74/2

0.300 75

0.890

1.371 76

0.603 77

78

0.781 79

0.957 80

0.129 81/1/1

0.373 81/1/2

0.315 81/2

0.097 88

0.105 89

0.097 90

0.162 91

0.210 92

0.364 93

0.239

0.210 94

95

0.594 97

1.346 98

0.158

0.263 99

100

0.200 101

0.777 104

0.367 109

0.146 111

0.328 112

0.225 113

0.036 152

1.121

0.154 118

119

0.550

(2)

(1)

0.340

120

121/2

0.106

121/2

0.106

0.162

123

124/1

0.344

124/2

0.150

0.344

124/3

0.190

126

0.449

128

0.571

130

131

0.320

207/2/1

0.600

208

0.020

209

0.231

0.155

210

211

0.462

212

0.450

213

0.100

216

0.474

0.360

217

218

0.219

0.100

219

4.200

220

226

0.050

227

0.539

228

0.267

229

0.194

230

1.157

231

0.271

232

0.308

233

0.295

234

0.231

235

0.345

236

0.186

237

0.109

0.150

238

1.792

239

303

0.800

243/1

0.220

243/2

0.545

244

0.113 740

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2) (1)

245

0.061 247

0.190 248

0.235 249

1.104 251

0.227 252

0.254

0.440 253/1

0.367 253/2

254

0.142 255

0.081 256

0.830 257

0.384 258

0.898 259/1

1.574 259/2

0.008 260

0.474 261

0.539 262

0.227 263

0.117 264

0.223 265

0.478 266

0.328 267

0.267 268

0.364 269

0.219 270

0.279 271

1.174

2.000 272/2

273

0.428 275

0.030 278/1/1

1.610 278/1/2

0.670 280

0.263 281

0.190 282/1

0.794 282/1/1

0.129 282/1/2

0.129 283

0.231 284

0.440 285

0.356 286

1.000 (1)

(2)

0.100

287

0.200

149

0.125

141/1/3

142

0.505

3/2829

0.450

304

0.200

302

0.185

308

0.815

0.680

301

307

0.138

309

0.255

0.200

155

92.426

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - करियापाठा तालाब लघु परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ( बांध एवं डूब क्षेत्र )

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा और कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 423. भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. ए-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद भाग 1 ]

741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(ग) ग्राम-कोटड़ा चारण

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

472

0.10

474

0.07

477

0.13

0.10

478

480

0.40

0.80

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना के मुख्य बांध के डूब क्षेत्र के निर्माण होने से ग्राम कोटड़ा चारण का कुल रकबा निजी भूमि 0.80 हेक्टेयर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. एफ- 765 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- पलौहा

(घ) क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल (हे . मे. ) खसरा नं. (1)

(2)

999/1

0.324 0.324

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना, रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ- 766- भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 , संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

नगर/ग्राम- झुरूखूलू ( ग)

क्षेत्रफल-0.705 हेक्टेयर . (घ)

खसरा नं.

क्षेत्रफल ( हे . मे. ) (1)

(2)

343

0.230

351/1

0.475

0.705

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ- 767.भू-अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- हरदुआ सानी

(घ) क्षेत्रफल -1.000 हेक्टेयर .

742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

खसरा नं.

क्षेत्रफल

(हे. मे. )

(1)

(2)

985

1.000 1.000

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना - रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ- 768.भू-अर्जन 10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील - मैहर

नगर/ग्राम- पोड़ी

(ग)

क्षेत्रफल-1.940 हेक्टेयर .

(घ)

सतना-रीवा मुख्य नहर में अर्जित होने वाली अशासकीय भूमि की पूरक सूची ग्राम पोड़ी

कैफियत

अतिरिक्त

पूर्व में

खसरा नं.

कुल रकबा

रकबा

कुल अर्जित अर्जित रकबा (2)

(4)

(1)

अर्जित रकबा (3)

(5) (6)

0

26/1

0.818

0.495 0.495

0

413/1ख

0.052

0.052 0.052

0

513/2

0.084

0.084 0.084 592/2

0.136 0.100 0.036 0.136 0.293

0

631/1ख

0.002 0.002

0

0.105

631/2क

0.083

0.083

631/2ख

0.105

0

0.057 0.057

0

0.105

631 /2ग

0.105 0.105

0.037

631/2घ

0

0.105

0.037

0

0.105

0.105 0.105 631/2ड़

0

0.523

586

0.006 0.006 657

0.178

0

0.174 0.174

0

659/2

0.199

0.004 0.004

(6) (2) (3)

(5) (1)

(4)

673

0.188 0.149 0.039 0.188

0.102 0.113 0.115 0.011

679

0.070

0.030 0.040

0.345

681

714/2

0.130

0.043

0.172 0.087

0

1847/1

0.749

0.368 0.368

0

0.100 2251/839

0.157

0.100

0.136 0.002 0.008 0.010 684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 769 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) जिला- सतना

(क)

(ख) तहसील- मैहर

नगर/ ग्राम- पलौहा

(ग )

(घ) क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल

(हे. मे.)

(2)

(1)

0.010

924

0.010

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 770- भू-अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन , 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, भाग 1 ]

743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

तहसील- मैहर

(ख)

(ग) नगर/ ग्राम- सभागंज

क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर .

(घ)

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे. मे. )

(1)

(2)

956/917

0.125

957/917

0.125

0.250

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 25 फरवरी 2011

प्र . क्र. 369.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम-गड़हराखुर्द, पटवारी हल्का नं.

सासन 45, रा . नि. क्षेत्र-माड़ा लगभग क्षेत्रफल-7.43 हेक्टर.

(घ)

खसरा

नम्बर

आवेदित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.08

313/1 जुज

313/2

0.13

जुज

313/3

0.16

जुज

315/1

0.10

जुज

315/2

0.17

जुज

315/3

0.05

जुज

316

0.03

जुज

322

0.13

जुज

0.14

323

जुज

324

0.05

जुज

326

0.06

जुज

327/1

0.37

जुज

327/2

0.17

जुज

328

0.12

जुज

330

0.08

जुज

334

0.06

जुज

335

0.15

336/2

0.06

जुज

337

0.05

जुज

338

0.10

जुज

448/2

0.06

जुज

0.05

448/3ग जुज

450

0.13

जुज

451

0.18

जुज

452

0.12

जुज

453

0.19

जुज

0.20

454

जुज

462

0.01

जुज

464

0.02

जुज

465

0.06

जुज

466

0.16

जुज

467

0.13

जुज

468

0.03

जुज

469

0.10

जुज 744

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 470

0.07

जुज

471

0.02

जुज

472

0.02

जुज

476/2

0.72

जुज

482/2

0.02

जुज

482/3

0.01

जुज

482/4

0.02

जुज

0.01 482/5 जुज

482/6

0.01

जुज

482/7

0.01

जुज

483

0.01

जुज

0.01 568/ 1 क जुज

568/3

0.04

जुज

568/5

0.06 568/6

0.03

जुज

0.10 571/1 क जुज

571/2

0.02

जुज

571/3

0.03

जुज

571/4

0.03

जुज

571/5

0.03

जुज

572/ 1 क

0.09

जुज

572/2

0.02

जुज

0.02 572/3 जुज

572/4

0.02

जुज

572/5

0.02

जुज

573/2

0.02

जुज

573/3

0.02

जुज

573/4

0.02

जुज

573/5

0.02

जुज

573/6

0.04

जुज

574/2

0.07

जुज

591

0.01

जुज

592

0.09

जुज

0.01 594/3 जुज

595/1क

0.11

जुज

595/1ख

0.11

जुज

595/ 1 ग

0.11

जुज

595/2

0.12

जुज

[भाग 1 (1)

(2)

0.07

598/1

जुज

600/2क

0.03

जुज

600/2ख

0.01

0.03

600/2ग जुज

600/2घ

0.01

0.21

601

जुज

0.01

614/1

जुज

615

0.06

जुज

620

0.06

621/1

0.03

जुज

0.03

621/2

621/3

0.01

622/1

0.07

जुज

622/2

0.07

जुज

622/3

0.07

जुज

622/4

0.07

जुज

622/7

0.06

जुज

0.06

622/8 जुज

622/9

0.06

जुज

624

0.03

जुज

625

0.06

जुज

0.18

568/641/1 जुज

0.10

568/641/2 जुज

0.07

568/641/3 जुज

600/648/1

0.01

600/648/2

0.01

0.01

600/648/3

600/648/4

0.01

600/648/5

0.01

600/648/6

0.01

600/648/7

0.02

योग .. 7.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला पहिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

भाग 1 ]

प्र. क्र. 371.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम- पचौर, पटवारी हल्का नं. करकोसा 21 , रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर.

खसरा

आवेदित क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.03

350

354

0.03

355

0.04

योग .. 0.10

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 373. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम- काम , पटवारी हल्का नं. काम 46, रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न.

लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टर .

(घ)

खसरा

आवेदित क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

1948/1

0.03

जुज

1948/2

0.01

जुज

0.02

1948/3

जुज

0.01

1948/4

जुज

1948/5

0.01

जुज

1948/6

0.01

जुज

0.02

1949/1

जुज

1950/1

0.36

जुज

1950/2

0.19

जुज

0.24

1951

जुज

0.10

1952/2

जुज

0.11

1952/3

जुज

0.09

1952/4

जुज

0.10

2022/2क जुज

0.10

2022/2ख जुज

0.12

2023/1

जुज

0.02

2023/2क जुज

0.01

2023/2ख जुज

0.01

2023/2 ग जुज

0.04

2023/2घ जुज

0.02

2023/2ड़ जुज

0.03

2023 /2च जुज

0.06

2023/3

जुज

0.02

2023/4

जुज

0.03

2023/5

जुज

0.02

2026/1 क जुज

0.01

2026/1 ख जुज

0.02

2026/1 ग जुज

0.02

2026/ 1 घ जुज

0.01

2026/2

जुज

0.10

2027/1 क जुज

0.10

2027/1 ख जुज

0.10

2027 /1 ग

जुज 746

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

2027/1 घ

0.10

जुज

2027/2

0.03

जुज

2028/1

0.01

जुज

2028/2

0.04

जुज

2028/3

0.04

जुज

2028/4

0.04

जुज

2028/5

0.04

जुज

2029

0.10

जुज

0.20

1950/2086/2 जुज

0.07

1950/2086/3 जुज

0.06

1950/2086/4 जुज

2.87

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 378.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम- सिद्धीखुर्द, पटवारी हल्का नं . सासन 45, रा . नि. क्षेत्र-माड़ा (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टर.

आवेदित क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

782

0.03

783/2

0.13

योग .. 0.16

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 380.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

ग्राम का नाम- नौगढ़ , पटवारी हल्का नं. नौगढ़ 23 , रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न. (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.46 हेक्टर.

खसरा

आवेदित रकबा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

1082/1

0.01

जुज

0.02

1083/1 जुज

1083/2

0.02

जुज

1084

0.01

जुज

1085

0.01

जुज

1088

0.08

जुज

1089

0.01

जुज

0.06

1094 जुज

0.04

1095 जुज

0.07

1096

1097

0.08

1098

0.04

1099

0.04

1100

0.05

जुज

1101

0.01

जुज भाग 1 ]

747

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 1342

0.03

जुज

1343

0.02 1344

0.06 1345

0.15

जुज

2372

0.09

जुज

0.08 2373 जुज

2374

0.04

जुज

2375

0.02 2376

0.01

जुज

2379

0.03

जुज

2382

0.03

जुज

2383

0.02

जुज

2384

0.03

जुज

2397

0.01

जुज

0.02 2399 जुज

2400

0.05

जुज

2401

0.05

जुज

2402

0.10

जुज

2403

0.04

जुज

2404

0.05

जुज

0.08 2405 जुज

2409

0.02

जुज

0.03 2414 जुज

2415

0.06

0.07 2416/1

2416/2

0.06 2424

0.01

जुज

2425

0.01

जुज

2428

0.02

जुज

2430

0.13

जुज

0.07 2431/1 जुज

0.04 2434 जुज

0.01 2435 जुज

0.12 2438 जुज

2439/1

0.01

जुज

2439/2

0.04

जुज

2440

0.11

जुज

2443

0.04

जुज

(2)

(1)

0.01

2444 जुज

2445

0.01

जुज

0.02

2446

0.02

2447

0.02

2448

0.02

2449 जुज

0.05

2452 जुज

2453

0.03

जुज

2455

0.04

जुज

0.02

2456 जुज

2458

0.01

जुज

0.01

2459/2 जुज

2460

0.01

जुज

2469/1

0.15

जुज

2469/2

0.21

जुज

0.01

2469/3 जुज

0.17

2469/4 जुज

0.13

2469/5 जुज

2470/1

0.01

2470/2

0.01

2471/2

0.01

जुज

2553

0.03

जुज

2554

0.05

जुज

2555

0.05

जुज

2556

0.05

जुज

2557

0.04

जुज

0.03

2558 जुज

2559

0.02

जुज

2560

0.01

जुज

2561

0.01

जुज

2571

0.01

जुज

2572

0.01

2573

0.01

2574

0.02

2575

0.03

2576

0.03

जुज

2581

0.02

जुज

2585

0.05

जुज 748

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 2586

0.05

जुज

2587

0.04

जुज

0.03 2588 जुज

0.04 2589 जुज

0.05 2590 जुज

0.05 2591 जुज

2592

0.04

जुज

2593

0.04

जुज

0.04 2594 जुज

2595

0.07

जुज

2596

0.06

जुज

2597/1

0.03 2597/2

0.03 2598/1

0.03

जुज

2598/2

0.03

जुज

2599/1

0.03 2599/2

0.04 2600

0.04 2601

0.01

जुज

2602

0.01

जुज

2603

0.02 2604

0.02 2605

0.04

जुज

2606

0.05

जुज

2607

0.05

जुज

2609

0.03

जुज

2610

0.03 2611

0.05

जुज

2612/1

0.03

जुज

2612/2

0.03

जुज

2613

0.07

जुज

0.06 2614 जुज

0.06 2615/2 जुज

0.03 2616/2 जुज

0.02 2617 जुज

2618

0.01

जुज

2620/3

0.01

जुज

0.01 2621 जुज

(2)

(1)

2639

0.19

2641

0.14

2643

0.32

जुज

0.41

2644 जुज

2669

0.08

2670/1

0.02

2670/2

0.01

2670/3

0.01

2670/4

0.01

जुज

2670/5

0.01

जुज

2670/6

0.01

जुज

2671

0.01

जुज

2672

0.01

जुज

2677/1

0.01

जुज

2677/2

0.03

जुज

0.02

2677/3 जुज

0.01

2677/4 जुज

2678

0.14

जुज

0.01

2801 जुज

2802/2

0.02

जुज

2803

0.07

जुज

2804

0.13

जुज

2805

0.14

जुज

2806

0.07

जुज

2807

0.06

जुज

0.05

2808 जुज

0.03

2809 जुज

2824

0.01

जुज

2825

0.01

जुज

2826

0.01

जुज

2827

0.02

जुज

2828

0.08

जुज

0.05

2829 जुज

2830

0.04

जुज

2831

0.06

जुज

2832

0.06

जुज

2833

0.05

जुज

2834

0.04

जुज भाग 1 ]

749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(2) (1)

2835/1

0.01

जुज

0.02 2835/2 जुज

0.02 2836/1 जुज

0.01 2836/2 जुज

0.03 2837 जुज

0.06 2838 जुज

2839/1

0.02

जुज

0.03 2839/2 जुज

0.01 2925 जुज

2953

0.08

जुज

2954

0.07

जुज

0.09 2955/1 जुज

2956/2

0.07

जुज

0.03 2957 जुज

2958

0.11

जुज

0.01 2960/1

0.01 2960/2

2960/4

0.01

0.05 2961 जुज

2962/1

0.01

जुज

2962/2

0.01

जुज

0.06 2963 जुज

0.03 2964

0.03 2965/1

0.03 2965/2

2966

0.05

जुज

2967

0.01

जुज

0.01 2987 जुज

2988

0.01

जुज

0.04 2989 जुज

0.09 2990/2 जुज

0.04 2991/1 जुज

2992/1

0.03 2993/2

0.01

जुज

0.02 4164 जुज

0.03 4165 जुज

4166

0.03

जुज

4167

0.02

जुज

(1)

(2)

0.04

4168

0.01

4169 जुज

4170

0.03

0.08

4171 जुज

4172

0.05

जुज

4173

0.03

0.03

4174/1

0.02

4174/2

0.01

4175

0.03

4176 जुज

0.02

4183 जुज

4191/2

0.03

जुज

0.03

4193 जुज

0.04

4194 जुज

4195/2

0.01

जुज

0.02

4198 जुज

योग .. 9.46

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 382. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(

ग) ग्राम का नाम.- हिर्रवाह, पटवारी हल्का नं. हिर्रवाह, 20, रा. नि. क्षेत्र-अमिलिया.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टर.

750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

खसरा

आवेदित रकबा नम्बर

(हे. में) (1)

(2)

0.03 111 जु.

0.06 191 जु.

0.01 194 जु.

0.01 195 जु.

0.02 196 जु.

0.02 197 जु.

0.01 221/1 जु.

0.02 221/2 जु.

0.03 222 जु.

0.01 227 जु.

0.02 228/2 ख जु.

0.03 229 जु.

0.02 230 जु.

0.01 231 जु.

0.01 232जु.

0.01 233 जु.

0.01 255जु.

0.02 256 जु.

0.03 257 जु.

0.01 258 जु.

0.01 259 जु.

0.01 260 जु.

0.03 261 जु.

0.02 263 जु.

0.01 264 जु.

0.01 265जु.

0.01 267 जु.

0.01 268 जु.

0.01 271/2 जु.

0.07 278 जु.

0.01 279 जु.

0.02 280 जु.

0.01 281 जु.

0.01 283जु.

0.01 284जु.

0.03 285जु.

[भाग 1

(2)

(1)

0.01

2004 जु.

0.03

2005 जु.

0.05

2008 जु.

0.06

2009 जु.

0.08

2010

0.03

2011 जु.

0.06

2012जु.

05

0.09

2013

0.05

2014

0.04

2015 जु.

0.01

2016 जु.

0.06

2098 जु.

0.01

2099/2 जु.

0.06

2100/2 जु.

0.09

2101 जु.

0.09

210303/1 जु.

0.03

2103/2

0.01

0.0

2103 03/3 जु.

0.02

2130 जु.

0.16

0.

2131 जु.

0.12

2137 जु.

0.0

2138 जु.

0.03

2184/1 जु.

0.03

2184/2 जु.

0.12

2185 जु.

0.06

2186 जु जु.

0.04

218187 जु.

0.13

2188 जु.

0.01

2197 जु.

0.02

2198 जु.

0.11

2201/1 जु.

0.02

2202/1 जु.

0.02

2202/2 जु.

0.01

2202/3 जु.

0.01

2203/1 जु.

0.01

2203/2 जु.

0.01

2203/3 जु.

0.02

2223 जु.

भाग 1 ]

751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

0.02

2226 जु.

0.05

2227 जु.

0.12

2228 जु.

0.03

2319/1 जु.

0.02

2319/2 जु.

0.02

2320/1 जु.

0.01

2320/2 जु.

0.01

2328 जु.

0.02

2339/1 जु.

0.01

2341 जु.

0.05

2342जु.

0.04

2343 जु.

0.02

2344 जु.

2377

0.03

योग .. 2.90

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 384.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम.-बिलौंजी भटवा , पटवारी हल्का नं.

करकोसा 21 , रा . नि. क्षेत्र- बैढ़न.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टर.

खसरा

आवेदित रकबा नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

0.01

51 मि. जुज

(2)

(1)

0.05

52जुज

0.06

56 जुज

0.06

59जुज

योग ..0.18

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 386.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम.- धतुराबरवा, पटवारी हल्का नं. हर्दी,

22, रा. नि. क्षेत्र-बैढ़न.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टर.

खसरा

आवेदित रकबा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.09

31/1 क जुज

0.05

31/1 ख जुज

0.02

31/2 जुज

0.01

32जुज

0.01

37 जुज

0.07

38 जुज

39

0.07

0.02

40जुज

0.02

43जुज

0.06

44

0.05

45 752

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

0.03 46 जुज

0.05 49जुज

53/1 क

0.02 53/1 ख

0.01

0.05 53/2 जुज

0.01 76 जुज

0.03 78 जुज

0.05 79जुज

0.05 80 जुज

0.06 81जुज

0.01 118 जुज

0.01 119 जुज

0.01 120 जुज

0.02 121 जुज

0.03 124 जुज

0.04 126 जुज

0.06 127 जुज

0.05 128 जुज

0.06 129जुज

0.04 130 जुज

0.03 131 जुज

0.02 132जुज

0.01 133 जुज

137

0.03

0.02 288 जुज

0.03 290 जुज

0.04 291 जुज

0.02 294 जुज

0.02 295 जुज

0.01 296 जुज

0.05 297 जुज

0.01 298 जुज

0.01 299 जुज

0.01 301 जुज

0.05 545 जुज

0.04 547/1 जुज

0.06 548 जुज

0.02 551/2जुज

[भाग 1

(2)

(1)

0.03

551/3 जुज

0.01

553जुज

0.01

828 जुज

0.04

837 जुज

0.01

838 जुज

0.01

841 जुज

0.01

844 जुज

0.06

846 जुज

0.02

982जुज

0.03

986 जुज

0.05

988 जुज

0.04

989 जुज

0.01

991 जुज

0.02

1002 जुज

0.01

1003/1 जुज

0.01

1003/2 जुज

योग .. 2.01

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. (कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 388.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग) ग्राम का नाम.- अमलोरी , पटवारी हल्का नं. अमलोरी, 14, रा. नि. क्षेत्र- बैढ़न.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.273 हेक्टर.

भाग 1 ]

753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

खसरा

आवेदित रकबा नम्बर

(हे. में) (1)

(2)

0.230 233/3 क जुज

0.450 233/3 ख जुज

0.070 253 जुज

0.060 298/2जुज

0.010 307 जुज

0.030 308/1 क जुज

0.010 308/1 ख जुज

0.010 308/2 जुज

0.040 309/1 जुज

0.060 309/2जुज

0.070 310/1 जुज

0.060 310/2जुज

0.040 310/3 जुज

0.040 310/4 जुज

0.090 310/5 जुज

0.130 310/6 जुज

0.005 311/2 जुज

0.005 311/6 जुज

0.020 312/1 जुज

0.008 312/2 जुज

0.008 312/3 जुज

0.009 312/4 जुज

312/5

0.005

0.038 312/6 जुज

0.024 313/1 जुज

0.009 313/2 जुज

0.009 313/3 जुज

0.009 313/4 जुज

0.005 313/5 जुज

0.024 313/6 जुज

0.040 315/1 जुज

0.040 315/2जुज

0.078 316/1 जुज

316/2 क

0.022

0.127 317/1 जुज

317/2

0.003 317/3

0.003 317/4

0.003

0.004 317/5

(2)

(1)

0.030

318/1 जुज

0.040

318/2 जुज

0.040

319/2क जुज

0.010

319/2 ख जुज

0.110

319/3 जुज

0.020

320/1 जुज

0.051

320/2 क जुज

0.069

320/2 ख

0.100

321 जुज

324/1 शामिल नं. 323/1 जुज 0.030

324/2 शामिल नं. 323/2 जुज 0.030

0.010

327/2 ख जुज

0.020

331 जुज

0.150

332जुज

0.208

333 जुज

0.310

334/1 क जुज

0.300

334/1 ख जुज

584/1 ग

0.020

0.020

632/1 जुज

0.050

632/2 जुज

634/1

0.079

634/2

0.029

634/3

0.020

634/4

0.019

634/5

0.019

634/6

0.009

0.034

635/1 क( 1 )

0.033

635/1 क(2)

0.020

636/1 जुज

0.005

636/4 जुज

0.005

636/5 जुज

0.020

636/6 जुज

0.060

637/2 जुज

0.021

638/1 जुज

0.069

638/2

639/1

0.069

0.040

639/2जुज

639/3

0.069

0.050

639/4 जुज

0.030

640/2क जुज

0.060

640/2 ख जुज

0.090

640/2 ग जुज 754

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2)

0.070 640/2 घ जुज

0.190 640/3 क जुज

0.080 640/3 ख 1 जुज

0.070 640/3 ख 2 जुज

0.060 640/3 ख 3 जुज

0.090 640/4 क जुज

0.020 640/4 ख जुज

0.020 640/4 ग जुज

0.020 640/4 घ जुज

0.050 642/1 च जुज

0.070 642/1 ज जुज

0.040 643/1 क 1 जुज

0.040 643/1 क 2 जुज

0.094 643/1 ख जुज

643/2 क 1

0.032 643/2 क 2

0.032 643/2 क 3

0.032 643/2 क 4

0.032

0.120 643/2 ख जुज

0.010 644/2 क जुज

0.010 644/2 ख जुज

0.010 644/2 ग जुज

0.010 644/2 घ जुज

0.010 645/1 जुज

0.010 645/2जुज

0.010 645/3 जुज

0.010 645/4 जुज

0.168 651/1 जुज

0.020 651/2जुज

0.050 652/1 जुज

0.040 652/2 जुज

0.040 652/3 जुज

0.040 652/4 जुज

0.040 652/5 जुज

0.020 652/6 जुज

0.040 652/7 जुज

0.050 652/8 जुज

0.090 652/9 जुज

0.080 652/10 जुज

0.110 652/11 जुज

0.110 652/12 जुज

0.007 653/1 ख 1

(1)

(2)

0.006

653/1 ख 2

0.006

653/1 ख 3

0.006

653/1 ख 4

0.006

653/1 ख 5

653/1 ख 6

0.006

0.008

653/1 ख 7

0.010

653/1 ग जुज

0.010

653/1 ङ जुज

0.015

653/1 च जुज

0.012

683/1 क जुज

0.010

685/1 जुज

0.009

686/1 जुज

0.009

687/1 जुज

0.011

688/1 ङ जुज

0.009

688/2 ख जुज

0.090

689/1 क 2 जुज

0.010

696/1 जुज

0.010

696/2जुज

0.010

697/1 जुज

0.010

697/2 जुज

0.010

697/3 जुज

0.045

698

0.091

699/1

699/2

0.091

0.012

700/1 क 1

0.080

700/1 क 2 जुज

0.110

700/1 क 3 जुज

0.120

700/1 क 4 जुज

0.110

700/1 क 6 जुज

0.460

700/1 ख जुज

0.358

700/2जुज

0.010

753/6 जुज

योग .. 8.273

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-सासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला परिवहन हेतु, एम.जी.आर. ( कोल कनवेयर ) निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील सिंगरौली ( बैढ़न ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

755

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 217-वाचक-प्र.क्र. 1- अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम- निम्बोल ( पूरक )

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.320 हेक्टर.

अर्जित रकबा

सर्वे नम्बर निजी

(हेक्टर में )

(1)

(2)

367/1 ख

0.230

471

0.798

467

0.465

472/2

0.390

468/1/2

0.042

470/1

0.016

465

0.120

464/2

0.864

466/2

0.352

0.043

159/1/1 , 159/3/1

योग : 3.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 159.250 मी . से निकलने वाली के लिये आवश्यकता दाहोद डी.एम. 80 आर.डी. 0 मी. से 1090 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 212 - वाचक- प्र.क्र. 2-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- मसान्या ( पूरक )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.908 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

337/3/1

0.145

337/8

0.288

337/4/2/1

0.192

337/4/1/1

0.216

337/5/1

0.144

337/6/1

0.102

337/7

0.025

344

0.253

0.452

318/1

235

0.506

234

0.175

0.215

233

0.151

232

0.027

146/3/2/1

0.880

145/1/2 , 145/2

128

0.680

130/1 ख 1

0.196

127

0.850

0.270

125

314/4/1

0.198

314/2/1

0.324

155/1/1

0.255

314/5

0.026

335/2/1

0.328

331/3/1

0.010

योग : 6.908 756

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 156200 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 17 मलवाडा वितरण नहर की आर.डी. 0 से 440 मी. तक व आर.डी. 156500 मी. से 158200 मी. से निकलने वाली डी.एम. 78 एवं 158200 डी.एम. 78 एवं 79 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1945 - भू-अर्जन-1-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- सिराली

(ग) नगर/ ग्राम- कड़ोलाराघो

(घ) लगभग क्षेत्र- 0.202 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में )

खसरा नम्बर (1) 234/9

(2) 0.202 योग : 0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: इमलीढाना जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. 1947 - भू-अर्जन-2-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया

( ग) नगर/ग्राम- छुरीखाल

(घ) लगभग क्षेत्र-1.558 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

109/2

0.032

108/1

0.574

108/2

0.142

107/1

0.182

107/2

0.405

19/2

0.081

20

0.142

योग : 1.558

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- जामन्या जलाशय से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 235- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक भाग 1 ]

757

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- खम्हौनिया नं . 2

( घ) क्षेत्रफल-0.30 हेक्टर.

रिमार्क

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.02

0.47

0.09

0.02

87 88 90 92

0.03

93/1

0.12

93/2

93/4

योग (अ ) : 5 किता 0.28

(ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

99

0.02

0.02

योग ( ब ) : 1 किता महायोग ( अ+ ब ) 6 किता 0.30

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक ता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 237- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-चुरहट

(ग) ग्राम- रामनगर

(घ ) क्षेत्रफल-0.08 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

1321

0.01

1325

0.01

1327

0.01

1330

0.01

1334

0.01

1370

0.01

1427

0.01

1428

0.01

0.08

8 किता

योग (अ) :

(ब) शासकीय भूमि का विवरण निल

0.08

महायोग ( अ +ब ) 8 किता

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकवा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है .

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 0.08 है. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकवा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकवा = 0.08 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

758

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 239 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील - चुरहट

(ग ) ग्राम- चंदैनिया

( घ) क्षेत्रफल-0.47 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

182

0.01

184

0.02

185

0.01

186

0.03

0.06

187

189

0.02

193

0.03

196

0.03

0.03

199

0.03

208

210

0.04

214

0.03

215

0.03

218

0.04

0.01

219

270

0.02

0.01 0.45

271 योग (अ) :

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

272

0.02

0.02

योग (ब)

0.47

महायोग ( अ+ ब)

0.45 हे.

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा

0.02 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा

0.47 हे .

प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

[भाग 1 (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. 250 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) ग्राम- अबेर कोठार

(घ) क्षेत्रफल-19.538 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि ( हे. में )

शासकीय भूमि (हे . में ) (1)

(2)

558

0.064

557

0.222

577

0.347

578

0.06

556

1.133

555

0.06

0.535

382

651

0.182

447

0.202

927

0.333

576

0.118

0.790

584

925

0.421

572

0.041

0.008

334

0.008

935

940

0.202

1313

0.323

1314

0.114

1315

0.364

1316

0.134

1317

0.222

1318

0.250

1319

0.202 भाग 1 ]

759

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 1320

0.177

1092

0.295

1093

0.089

1094

0.202

1126

0.303

1127

0.470

1128

0.165

1129

0.189

1298

0.081

0.081

1299

1306

0.361

1308

0.243

1305

0.280

1089/1

0.162

0.061

1304

0.135

1303

0.222

1636

1637

0.545

1637

0.351

1629

0.405

1623

0.363

1617

0.016

1622

0.210

1633

0.104

1632

0.121

1690

0.399

1689

0.128

1653

0.566

1652

0.061

1494

0.101

1488

0.141

1490

0.150

1884/2

0.162

1883

0.162

1896

0.161

1842

0.478

1828

0.266

1883/2

0.081

1883/1

0.073

1820

0.202

1821

0.162

1822

0.085

1824

0.072

1641

0.179

1913

0.101

0.215

1955

1964

0.008

1966

0.061

1968

0.065

3201

0.020

(1)

(2)

0.115

3418

0.028 2324

2345

0.192

0.008

2346

2337

0.081

2344

0.008

2490

0.012

2483

0.016

2484

0.012

2497

0.066

2500

0.040

2522

0.073

2523

0.006 0.036

2531

2532

0.057

2530

0.025

2847

0.024

2848

0.020

2851

0.041

2852

0.029

2849

0.089

2850

0.153

0.008

2846/2

0.049

2461/1

2842

0.101

0.008

2841

2865

0.166

2871

0.042

2872

0.008

3037

0.045

3036

0.048

3039

0.012

3038

0.045

0.004

3055

3056

0.008

3200

0.401

3225

0.012

3190

0.152

3418

0.115

3417

0.052

3417

0.133

3406

0.008

3603

0.025

3602

0.040

3595

0.061

3614

0.121

3542

0.041

1946

0.081

1947

0.101

0.008

2841

2842

0.101

930

0.346

योग ..

0.034 19.504 760

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 252- भू-अर्जन- कार्य-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम- पतौरा

(घ) क्षेत्रफल-0.420 हे.

खसरा

शासकीय भूमि ( हे . में)

अर्जित रकबा अशासकीय भूमि ( हे. में) (1) (2) 48 0.040 49 0.040 3/2ख 0.283 35/639 0.057 योग .. 0.420

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 1 मार्च 2011

क. भू- अर्जन -09 ( अ -82 ) 2008-09- संशोधित अधिसूचना. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन –

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- मण्डला

(ग) ग्राम- सुरहली प.ह.नं. 71

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

223

0.20

303

0.06

0.13

1269/2

306

0.20

1134

0.06

305/1

0.09

1269/1

0.16

योग : 0.90

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सुरहली जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर भाग 1 ]

761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(ग) नगर/ ग्राम- ईशानगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-51.370 हेक्टर.

अर्जित की जा रही भूमि की सूची खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 2930

0.010 2931

0.300 2933

0.300 2932

0.180 2934

0.200 2971

0.300

0.340 2975

2939

0.220

0.010 2940

0.800 2941

2976

0.350 2942

0.230 2943

0.300 2944

0.200 2972

0.300 2947

0.060 2954

0.380 2955

0.120 2957

0.240 2958

0.190 2959

0.190 2952

0.150 2970

0.340 2974

0.200 2950

0.370 2973

0.300 2977

0.350 2978

1.000 2979

0.380 3009

0.160 3028

0.120 3011

0.270 3062

0.100 3067

0.100 3017

0.090 3019

0.060 3021

0.490 3022

0.120 3023

0.050 (1)

(2)

3024

0.080

3025

0.140

3033

0.160

3035

0.100

3037

0.160

3054

0.100

3055

0.230

3059

0.170

0.250

3060

3063

0.200

0.050

3065

3056

0.100

3057

0.180

3061

0.130

3064

0.200

0.240

3068

3069

0.240

3144

0.260

3150

0.200

0.220

3151

3145

0.330

3152

0.300

3398

0.980

3167

0.030

3197

0.280

0.030

3198

3204

0.070

3205

0.370

3423

1.230

0.080

2924

0.040

2945

2927

0.480

0.280

2949

2953

0.330

2960

0.300

2961

0.200

2962

0.250

2963

0.370

0.060

2964

0.110

2965

0.180

2966

2967

0.480

0.770

2968

2969

0.500 762

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 2946

0.120 2956

0.020 2981

0.480 2982

0.290

0.510 2983

2990

0.100 2996

0.180 2997

0.020 2998

0.280 2999

0.230 3000

0.200 3001

0.490 3003

0.080 3004

0.560 3005

0.280 3006

0.690 3010

0.110 3007

0.020 3008

0.230 3014

0.100 3015

0.420 3012

0.260 3013

0.100 3016

0.170 3020

0.210

0.020 3018

0.270 3026

3027

0.100 3029

0.250 3030

0.230

0.080 3047

3049

0.110

(2)

(1)

3051

0.090

3052

0.370

3085

0.450

3031

0.220

0.080

3043

3044

0.300

3045

0.100

3046

0.100

0.050

3050

0.250

3053

3084

0.440

3034

0.370

3083

0.730

3036

0.600

3039

0.400

3042

2.410

3086

1.080

0.020

3087

0.480

3088

3089

0.580

3090

0.580

0.460

3091

0.350

3092

0.380

3093

3094

0.360

3095

0.090

3143

0.200

0.500

3041

3148

0.010

0.130

3058

3098/1

0.060

0.220

3096 भाग 1 ]

763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

(1)

(2) 3133

0.130 3138

0.230 3141

0.100 3142

0.140 3157

0.110 3168

0.090 3098/3

0.070 3097

0.200

0.180 3135

3140

0.150 3155

0.100 3165

0.110 3169

0.100 3171

0.200 3132

0.040 3131

0.200 3166

0.220 3202

0.120 3098/2

0.070 3134

0.130 3136

0.170 3137

0.020 3139

0.190 3156

0.080 3158

0.100 3170

0.120 3172

0.230 3146

0.220 3147

0.180 3153

0.380 3159

0.450 (1)

(2)

3148

0.470

3154

0.210

3164

0.160

3149

0.030

3160

0.350

3161

0.290

3163

0.400

3173

0.300

3175

0.290

3174

0.250

3196

0.150

3199

0.150

3203

0.280

3206

0.120

3207

0.070

3208

0.100

3209

0.040

3177

0.070

3200

0.050

3201

0.170

3424

0.380

3425

0.210

3428

1.000

कुल रकबा हेक्टेयर में 51.370

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- रजिया तालाब के भराव हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

764

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्रमांक / 285 / भू-अर्जन / 11

खरगोन दिनांक 04 मार्च 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक -1 सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

// अनुसूची//

:

(1 ) भूमि का वर्णन

आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ

जिला

खरगोन तहसील

महेश्वर ग्राम का नाम

सुलगांव

:

लगभग क्षेत्रफल

36071 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं

शीट क्रमांक

खसरा नंबर

1

2

3

225

3

225

3

225

3

225

3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 भू- खण्ड क्रमांक

डूब का रकबा वर्ग मीटर में 3

4

2

48

3

62

4

36

5

10

6

13

7

20

8

56

9

29

10

24

11

22

12

108

13

37

14

16

15

29

16

28 भाग 1 ]

765

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 3

225 17

35

20

30

21

33

22

102

23

88

24

63

25

90

26

13

27

13

29

28

30

15

31

45

32

49

33

50

34

97

36

10

37

55

38.

41

50

39

40

40

41

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56

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8

55

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36

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5

58

29

59

24

60

32

61

13

62

73

63

44

64

34

65

33 766

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

3

225

3

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3

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3

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3

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3

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3

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3

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225 3

225

[भाग 1 66

32

67

50

46

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37

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32

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32

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24

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26

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1107

101

2

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43

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2

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2

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3

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3

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2

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2

110

2

111

2

112

2 भाग 1 ]

767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

3

225

3

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3

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1

306

1

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1

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1

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3

114

3

41/187

21

146

30

149

45

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195

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220

153

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55

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78

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92

178

145

179

100

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66

232

65

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70

234

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236

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239

56

240

33

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33

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26

246

49

247

63

248

61 768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

306

1

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1

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1

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25

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15

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115

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40

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62

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17

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155

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68

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50

281

90

282

63

283

26

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40

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20

290

85

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85

292

64

293

23

294

30

295

85

296

92

297

85

298

58

299

200 भाग 1 ]

769

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

306

1

306

1

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1

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1

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1

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2

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306 300

85

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65

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194

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65

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32

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45

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21

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75

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165

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320

70

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55

324

162

325

22

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22

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22

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22

330

102

331

145

332

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333

28

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32

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50

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145

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46

340

10

341

18

343

155

344

130

346

1032

347

38

348

38

349

45

350

157 770

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

306

2

306

2

306

2

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2

306

2

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2

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2

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2

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306 1

306

[भाग 1 351

42

352

8

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355

273

356

160

357

39

358

48

360

210

362

40

363

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6

368

219

369

606

370

151

371

75

372

100

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48

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50

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92

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102

387

30

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24

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70

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53

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76

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89

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65

399

118

254/404

16

254/405

172

254/406

91

364/408

111

364/409

325

233/411

70 भाग 1 ]

771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

217/1 4

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217/1

18

118

119

51

16

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55

123

173

124

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31

62

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68

128

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20

130

39

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135

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20

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30

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370

66

141

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10

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144

44

145

34

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48

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70

149

53

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36

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100

23

154

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210

156

63

157

57

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65

87

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33

85

161

163

25

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33

165

8

166

24

167

28

168

50 772

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

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306 1

306 1

306 169

57

170

72

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76

172

104

173

100

174

93

175

93

176

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100

178

18

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180

90

181

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182

42

183

38

184

23

185

10

186

5

22पैकी

16

23 पैकी

2

26 पैकी

46

28 पैकी

65

29

95

31

36

32

50

33

28

34पैकी

55

35पैकी

25

36 पैकी

7

42पैकी

280

43पैकी

59

44पैकी

30

45पैकी

5

49पैकी

70

50

88

51

50

52

70

53

81

54

80

55

81

56

81 भाग 1 ]

773

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

306

1

306

1

306

1

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1

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1

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1

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1

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1

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306 1

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306 1

306 57

92

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206

60

18

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58

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65

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38

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83

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97

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99

137

100

52

101

52

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43

103

43

104

60

105

60

106

52 774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

306

1

306

1

306

1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

306 107

57

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109

50

110

90

111

104

280

112

113

104

114

111

115

46

116

46

117

167

7

119

22

120

121

20

122

44

123

150

125

25

126

95

127

66

128

47

129

160

90

131

132

43

133

5

71

134

135

70

137

26

139

90

140

28

141

28

142

26

143

26

30

144

145

30

147

34

34

148

167

88

168

88

171

106

172

123

173

86

174

55

181

45

182

15 भाग 1 ]

775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306

1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 1

306 183

14

184

80

185

260

186

35

187

12

188

12

189

85

191

108

192

32

194

781

196

40

198

220

63

199

200

65

201

63

202

126

203

52

204

52

205

52

206

52

207

60

208

80

209

60

210

70

211

60

212

70

213

70

214

70

215

320

217

30

218

30

219

30

220

30

221

30

222

35

223

33

224

33

225

22

227

165

228

75

229

75

230

56

231

65

252

42 776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

306 1

306 1

306 1

306

योग 286

40

289

25

198/402

36

198/403

42

499

36071

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

1

228,229

231/1

231/3

245/1

250

254/2

254/1

256

257

273

276

279,280

206/1

219/4, 249

251/1

252/ 2,253/ 2

संपत्ति का विवरण

2

मकान-4, पशुबाड़ा

मकान

मकान

मकान-2

पशुबाड़ा

मकान

मकान

पशुबाड़ा

मकान

मकान

मकान-6

पशुबाड़ा

मकान -2 गोबर गैंस

पशुबाड़ा-3, होज

पशुबाड़ा

मकान-4 777 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

मद

संपत्ति का विवरण

2

3

4

284

चरागाह

त्रिवेणी ओटला सार्वजनिक, सीतला माता मंदिर सार्वजनिक , आश्रम ट्रस्ट व्यवस्थापक महादेव पिता दगडू पाटीदार सह सदस्य चार, शिव मंदिर एवं धर्मशाला पक्का, धर्मशाला पक्की, नाग मंदिर सार्वजनिक 224

चरागाह

38 पम्प हाउस , 46 पाईप लाईन, शिवलिंगे दो, पक्काथाला सार्वजनिक

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला - खरगोन, 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा) कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन 778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

कमांक / 284 / भू- अर्जन / 11

[भाग 1 खरगोन दिनांक 04/03/11 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक -1 सन् 1894 ) की धारा -6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता ळें

//अनुसूची//

(1 ) भूमि का वर्णन : आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ

:

जिला

खरगोन

:

तहसील

महेश्वर

:

ग्राम का नाम

पथराड़ खुर्द लगभग क्षेत्रफल : 88365 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थितं संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं

खसरा नंबर शीट क्रमांक

1

2

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

3

89

भू- खण्ड कमांक डूब का रकबा वर्ग मीटर में

4

3

415

272

416

552

417

159

418

99

451

98

452

66

74

453

24

454

455

24

456

24

457

64

458

62

459

62

461

99

462

92

463

54 भाग 1 ]

779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89

83

464

466

58

467

109

469

106

470

106

471

141

472

73

473

36

20

475

476

55

477

70

478

105

479

73

480

105

481

103

482

73

73

483

484

73

34

485

486

20

487

110

489

45

490

83

149

491

492

50

493

7.1

494

137

495

137

496

88

497

88

498

88

499

130

500

61

501

55

502

55

504

72

505

95

506

68

507

68

508

93

509

86

510

140

511

184

512

142 780

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89,122/8 3

89 3

89 3

89 3

89 3

89 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8

[भाग 1 513

142

514

186

516

130

517

30

518

30

519

33

520

33

521

72

522

72

524

55

525

48

526

61

527

81

528

41

529

80

530

216

531

160

533

84

534

75

535

217

536

174

537

174

538

69

539

195

540

174

542

54

543

31

544

113

545

59

415/586

272

415/587

272

544/593

161

544/594

192

544/595

86

406

116

407

216

408

130

409

58

410

58

411

119

413

857

546

81

547

21

548

133 भाग 1 ]

781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 3

122/8 4

279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

287 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 549

84

550

44

551

53

552

52

553

130

554

89

555

132

557

1330

558

638

559

692

560

1320

561

1312

562

1320

563

1364

566

575

567

726

568

465

569

288

570

420

571

420

572

445

573

678

574

459

575

206

576

403

577

500

578

32

413/585

65

413/600

18

1

1204

2

669

3

1160

4

1692

5

581

6

836

11

122

13

55

14

83

15

78

16

18

17

57

19

59

22

63

25

65 782

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

287 4

287 4

287 4

287 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 , 287 4

279/1, 279/2 , 287 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2

[भाग 1 26

47

28

42

30

252

32

490

34

450

36

75

37

75

38

106

39

119

40

58

41

68

42

88

110

43

44

164

45

529

46

231

48

34

49

59

50

430

51

150

52

29

54

140

55

83

57

112

58

18

60

18

61

15

62

100

63

115

64

74

66

28

67

51

68

37

69

193

70

52

71

53

72

134

75

97

74

75

76

48

77

254

78

199

79

163

81

84 भाग 1 ]

783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 , 242 4

279/1, 279/2, 240/1 , 240/2 4

240/1, 240/2 4

240/1, 240/2 4

279/1, 279/2, 240/1 , 240/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 82

41

83

72

84

56

85

39

70

86

87

163

34

89

90

34

91

35

92

47

93

40

94

37

95

53

96

77

97

50

98

50

99

221

100

88

103

131

104

341

105

254

106

81

107

125

108

60

109

56

111

460

112

476

113

117

114

86

116

261

117

133

118

30

119

68

120

273

122

90

123

56

124

54

125

73

127

113

128

73

129

69

130

65

131

121 784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

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240/1, 240/2 4

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279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2

[भाग 1 132

108

133

120

134

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20

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38

38

177

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42

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48

92

180

42

181

182

48 भाग 1 ]

785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 184

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21

185

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2

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49

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54

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229

37

230

108

231

21 786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

279/1 , 279/2 4

279/1, 279/2 4

240/1, 240/2 4

240/1, 240/2 4

240/1, 240/2 4

240/1, 240/2 4

240/1, 240/2 4

240/1, 240/2 4

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279/1, 279/2 4

279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

240/1, 240/2 4

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279/1, 279/2 4

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279/1, 279/2 4

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9

5

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4

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4

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4

35/266

33

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37

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31

201

65

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7

203

55

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80

205

55

206

96 भाग 1 ]

787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

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13

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61

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65

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76

230.

90

231

54

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144

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67

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77

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70

425

340

426

123 788

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

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89 2

89 2

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92/1

[भाग 1 427

70

113

429

430

47

431

27

432

27

433

127

434

33

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51

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52

437

136

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95

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82

443

153

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450

50

450/588

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41

450/590

41

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41

123

450/592

1

200

2

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4

49

5

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6

18

7

28

8

24

9

37

10

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11

13

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34

13

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14

43

15

36

17

97

18

71

19

58

20

58 भाग 1 ]

789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

92/1 1

92/1 1

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92/1,122/8 1

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93/1 1

93/1 21

57

22

57

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102

24

102

25

48

26

22

27

68

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52

29

52

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31

32

74

33

61

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40

158

41

245

97

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139

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95

102

90

103

210

104

356

30

105

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142

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230

111

508

112

111

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36

114

37

68

115

64

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35

119

2168

120

82

121

51

122

51

57

123

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57

57

125

126

79

127

90 790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

93/1 1

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93/1 1

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93/1 1

93/1

[भाग 1 128

54

129

54

130

140

131

172

133

169

134

367

136

55

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140

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22

75

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48

98

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65

150

45

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55

152

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31

156

164

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83

160

19

162

54

163

38

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31

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40

166

44

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183

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184

122

185

272

186

95

187

87

2

189 भाग 1 ]

791

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

93/1, 89 1

93/1, 89 1

92/1, 93/1 1

93/1 1

92/1 1

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92/1122/8 1

92/1 1

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122/8 1

122/8 1

122/8 1

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122/8 2

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77

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122

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193

194

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196

7

197

350

198

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116/596

129

116/597

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17/ 599

45

43

129

44

37

45

37

46

80

47

42

48

36

49

61

50

118

51

91

52

57

53

33

55

487

56

480

57

480

60

415

61

135

63

132

64

133

65

180

66

98

68

49

23

69

70

21

71

49

73

40

74

53

76

172

77

74

78

74

79

99

80

128

81

128

82

243

83

199 792

2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8, 92/1 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8, 92/1 2

92/1

122/8 2

122/8 2

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122/8

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

[भाग 1

117

86

87

117

88

294

141

89

90

112

91

88

92

60

93

110

94

121

95

110

96

100

100

91

246

191

247

182

248

198

249

140

250

135

251

135

252

135

254

140

255

35

256

35

257

53

258

56

259

74

260

157

261

150

262

133

263

49

264

92

265

129

266

122

269

45

270

94

271

94

272

164

273

230

274

284

275

245

277

530

278

186

279

110

280

110

281

130 भाग 1 ]

793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

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122/8 2

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122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 283

73

284

73

285

140

286

140

287

121

288

156

289

94

290

91

291

65

292

31

293

39

294

27

295

22

296

22

298

130

299

140

300

97

301

157

302

102

303

156

304

140

305

148

307

68

308

14

309

62

310

109

311

15

312

91

313

178

314

107

315

108

316

98

318

142

319

135

320

67

321

75

322

104

323

71

324

72

325

68

326

118

327

118

328

102

329

37 794

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

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122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8

[भाग 1

37

330

331

74

26

332

333

27

334

27

336

80

337

80

338

39

39

339

340

40

341

40

40

342

343

205

33

344

345

115

346

114

347

110

348

110

350

245

351

239

352

172

353

83

354

89

355

142

356

138

357

108

358

65

359

65

361

47

362

47

363

96

364

177

365

177

366

150

367

150

368

150

150

369

93

370

93

371

12

380

58

381

384

39

385

41

386

72 भाग 1 ]

795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

122/8 2

122/8 2

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122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 2

122/8 387

64

388

70

389

70

390

73

391

70

392

42

393

80

394

72

395

71

396

67

397

64

399

84

400

72

401

50

403

34

43

404

47/580

42

269/581

45

269/582

52

269/583

55

269/ 584

52

47/598

62

392/601

35

742

88365

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

1

270

92/3

116/2

116/3

116/4

116/5

संपत्ति का विवरण

2

मकान कच्चा-5

मकान कच्चा

मकान कच्चा

मकान कच्चा

मकान कच्चा

मकान कच्चा 796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

[ भाग 1

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

मद

संपत्ति का विवरण 1

2

3

269

कच्चा टप्पर-18

चरनोई

272/1

चरनोई कच्चा टप्पर-18

299/1

कच्चा टप्पर-35

चरनोई

281

चरनोई पाईपलाईन-100 , पम्पहाउस-49 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(3) भूमि का नक्शा(प्लान) 1- कलेक्टर जिला - खरगोन, 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता (सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर , 4 - महाप्रबंधक , श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा) कलेक्टर, खरगोन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन भाग 1 ]

797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक / 289 / भू- अर्जन / 11

खरगोन दिनांक 4मार्च, 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

// अनुसूची//

:

(1 ) भूमि का वर्णन

आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ

जिला

: खरगोन तहसील

:

बड़वाह

: मर्दाना ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल : 84,774 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं

शीट कमांक

खसरा नंबर भू-खण्ड कमांक

1

2 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 डूब का रकबा वर्ग मीटर में 3

4

1

115

2

80

3

35

4

26

5

36

7

145

8

106

9

66

10

43

13

200

15

210

16

38

18

145 798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 19

278

20

106

22

182

23

550

25

885

26

370

27

40

28

59

29

30

30

548

32

62

33

51

34

42

35

112

36

200

37

146

38

180

35

39

40

92

41

137

42

135

43

175

44

170

45

50

46

160

47

27

48

185

49

185

50

185

51

38

52

60

53

110

54

87

55

87

56

44.

भाग 1 ]

1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242

799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

57

88

58

240

59

550

60

126

61

126

62

130

63

190

64

225

65

96

66

90

67

130

68

130

69

125

70

47

71

41

72

40

73

55

74

280

75

90

76

260

77

60

78

60

79

80

40

80

82

22

83

396

84

106

85

82

86

48

87

355

88

225

89

35

90

102

91

172

92

130 800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1、

240,242 1

240,242 1

240,242 93

102

94

97

90

95

96

180

133

97

98

72

99

380

100

138

101

52

102

60

103

105

104

50

105

23

106

36

107

21

108

21

109

23

72

110

112

55

113

90

114

110

115

150

116

63

117

198

118

140

119

74

120

74

121

63

122

60

95

123

125

42

126

76

127

110

128

94

129

140 भाग 1 ]

801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242, 243 1

243,244 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 1

240,242 130

125

131

141

132

45

133

85

135

35

136

33

137

33

138

86

140

33

141

167

142

20

143

105

145

75

146

21

147

54

148

31

149

31

150

52

151

31

152

31

153

70

154

40

155

315

158

27

159

41

160

94

161

50

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40

164

225

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237

166

173

167

75

168

75

169

75 802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

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240,242 1

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240,242 170

44

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52

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80

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80.

182

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50

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65

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67

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70

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11

194

45

195

60

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78

199

73

200

100

201

74

202

50

203

18

204

42

205

40 भाग 1 ]

803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

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240,242 206

44

207

85

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48

210

36

211

310

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178

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76

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132

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43

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78

218

364

219

47

220

40

221

100

222

51

223

125

226

823

227

93

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19

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41

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70

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70

245

106 804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

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240,242 246

61

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195

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66

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102

250

59

251

117

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60

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75

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132

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12

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80

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75

279

21

280

21

281

42

282

127

284

15 भाग 1 ]

805

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

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240,242 285

19

287

38

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43

289

76

290

65

291

65

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35

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35

294

12

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50

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83

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50

299

24

300

25

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48

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75

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45

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21

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34

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23

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30.

312

30

313

20

314

31

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31

316

29

317

29

318

36

40

319

320

38

321

50 806

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

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240,242 323

23

324

30

325

27

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116

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52

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52

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212

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195

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270

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200

350

51

351

98

352

1472

353

188

354

98

355

98

356

256

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138 भाग 1 ]

807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

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240,242 2

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240,242 2

240,242 358

152

359

147

360

120

361

75

362

57

363

67

365

160

120

366

367

40

368

105

369

61

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42

371

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115

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115

374

60

375

60

376

64

377

260

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125

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335

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56

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77

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63

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55

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55

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390

95

392

215

393

155

394

240

395

1015 808

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242, 2

240,242 2

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240,242 2

240,242 2

240,242

[भाग 1 398

221

399

106

400

89

401

156

403

248

405

250

406

61

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92

409

66

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413

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126

416

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58

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56

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60

427

435

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82

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29

430

58

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55

432

350

434

24

435

63

436

80

437

91

438

51 भाग 1 ]

809

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

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240,242 2

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240,242 2

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240,242 2

240,242 439

130

440

167

441

366

442

84

443

76

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395

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455

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457

16

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470

201

471

226

472

258

473

76

474

94

475

487

476

60 810

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

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2

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240,242 2

240,242 477

157

478

85

480

109

130

481

482

80

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100

484

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59

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132

511

115

512

90

513

125 भाग 1 ]

811

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

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240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242

111

514

515

88

203

516

517

92

80

518

519

147

520

93

521

93

525

35

526

54

527

66

66

528

529

33

530

40

531

41

532

96

533

60

534

75

535

65

536

32

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28

538

35

539

98

38

540

541

43

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51

75

543

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37

546

18

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14

548

25

549

20

550

57

551

38

552

40 812

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

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240,242 2

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240,242 2

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240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

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240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 553

20

554

12

555

18

556

33

557

41

558

80

559

60

560

65

561

12

562

13

563

13

564

51

565

126

566

40

567

7

568

105

569

150

571

29

572

90

573

29

574

63

576

78

577

82

578

93

579

81

580

33

581

30

582

27

583

39

584

28

585

66

586

75

588

155

589

93

590

40 भाग 1 ]

813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242, 245 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 591

35

592

60

593

112

594

66

595

133

596

19

597

25

598

28

599

28

600

56

602

108

603

38

604

365

605

95

606

95

607

280

608

159

609

117

610

70

611

90

612

98

613

95

614

134

615

42

616

136

617

120

618

95

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35

620

78

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37

622

68

623

126

624

18

625

19

626

24 814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

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240,242 2

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240,242 2

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240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 627

30

628

48

630

80

631

179

633

55

634

46

635

46

636

25

637

22

639

72

40

640

36

641

643

101

24

644

24

645

646

175

70

650

130

651

15

652

15

653

654

44

125

655

39

656

23

657

658

29

27

659

110

661

663

65

36

664

10

665

666

17

40

667

43

668

669

25

12

670 भाग 1 ]

815

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242

240,242 2

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242

240,242 2

240,242 2

2

240,242

240,242 2

240,242 2

2

240,242 2

240,242 2

240,242

240,242 2

2

240,242

240,242 2

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242

240,242 2

2

240,242

240,242 2

2

240,242

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

23

671

30

672

33

673

80

674

25

675

31

676

30

677

80

678

50

679

58

680

70

681

25

682

31

683

75

685

54

686

10

687

20

688

38

689

89

690

34

692

31

693

13

694

45

695

37

696

14

697

10

698

10

699

24

700

40

701

46

702

20

703

46

704

100

705

32

706

41

707 816

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242

[भाग 1

20

708

709

48

36

710

711

27

712

50

23

713

24

714

715

9

716

9

717

20

718

40

719

42

720

12

721

80

38

722

38

723

34

724

40

725

727

38

130

730

90

732

65

733

46

734

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55

23

736

22

737

69

739

30

740

55

741

30

742

37

743

22

744

58

745

52

746

65

747 भाग 1 ]

817

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242.

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242

75

749

50

750

53

751

752

68

85

753

67

754

20

755

756

32

14

757

758

29

19

759

760

24

761

20

762

80

763

80

764

17

40

765

108

766

430

767

768

46

769

50

770

29

772

140

356

773

774

58

775

120

776

108

31

777

778

165

110

779

258

780

781

81

782

65

783

56

35

784 818

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 2

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242

[भाग 1 785

56

786

69

787

66.

788

55

40

789

790

45

791

270

108

792

793

90

80

794

86

795

796

60

797

325

800

120

801

135

802

78

803

73

804

95

76

805

806

55

807

107

131

808

809

66

812

220

813

30

814

113

815

15

816

26

817

26

818

262

90

819

820

245

821

73

822

174

827

42 भाग 1 ]

819

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

199 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 828

40

829

45

830

178

831

28

832

29

833पैकी

6

834

18

836

192

837

84

838

113

839

77

840

107

841

235

842

205

843

192

844

188

159

845

846

75

847

50

848

177

849

85

850

33

851

29

853

35

854

27

855

55

856

24

857

18

858

32

859

34

862

43

863

27

864

140

865

30

866

18 820

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 .

3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 3

240,242 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 867

14

868

31

37

869

870

13

872

235

873

96

874

37

32

875

876

35

877

39

54

879

60

880

58

881

882

120

883

238

57

884

38

885

886

95

14

887

11

888

30

889

45

890

304

891

122

892

893

439

894

115

270

895

200

896

897

59

145

902

40

903

70

904

20

906

907

108

80

908 भाग 1 ]

821

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 909

165

910

118

912

61

913

77

100

914

96

916

917

52

65

918

65

919

141

920

921

126

124

922

47

925

30

926

11

927

110

928

929

45

70

931

73

932

933

57

934

46

302

935

936

52

50

937

182

938

151

939

406

940

322

942

65

943

55

944

55

945

151

946

93

947

95

948

215

950 822

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

247/2 4

240,242 4

240,242 4

247/2 4

247/2 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242

120

952

953

229

954

75

82

955

956

157

165

957

958

112

112

959

960

150

100.

961

55

963

99

964

105

966

967

59

36

968

110

969

18

970

6

972

973

144

170

974

60

975

976

25

30

977

978

100

45

979

563/1143

12

4

259/1144

190

910/1145

44

941/1147

48

502/1148

21

502/1149

108

502/1151

25

502/1152

50

499/1153

51

499/1154 भाग 1 ]

823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

240,242 4

148

योग

53

499/1155

55

499/1156

463/1157

55

435

413/1158

413/1159

95

35

195/1160

35

195/1161

38

195/1162

360/1163

135

715/1165

37

125/1167

90

131/1168

17

697/1178

17

698/1179

14

318/1180

65

8

715/1181

716/1182

8

60

892/1187

825/1188

80

907

84774

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

1

166/1

194

201

203

204

224

संपत्ति का विवरण

2

मकान- 09 , गोदान -1 , पशुबाड़ा- 8 , गोबर गैस -1 , भीलट बाबा मंदिर-1

मकान-2

मकान-1

पशुबाड़ा-4

पशुबाड़ा-1

मकान-4, पशुबाड़ा-1 824

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

[भाग 1

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

मद

संपत्ति का विवरण

2

3

4

70

नि.चरागाह

17, भीलट बाबा का ओटला मकान

168

मकान

2

नि.चरागाह

1

नदी

पाईप लाईन-121 , पंप हाउस -65 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(3) भूमि का नक्शा(प्लान ) 1- कलेक्टर जिला - खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3 कार्यपालन अभियंता(सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4 - महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)

कलेक्टर , खरगोन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन भाग 1 ]

825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक / 374 / भू- अर्जन / 11

खरगोन दिनांक 8 मार्च 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-1 सन् 1894 ) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

// अनुसूची//

:

(1 ) भूमि का वर्णन

आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐ

जिला

खरगोन तहसील

: कसरावद ग्राम का नाम

: भट्याण बुजूर्ग लगभग क्षेत्रफल : 45,200 वर्गमीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाऐ तथा शासकीय / निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाऐं

शीट कमांक

खसरा नंबर 1

2. 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 भू-खण्ड क्रमांक

डूब का रकबा वर्ग मीटर में

3

4

1

180

2

660

3

168

4

64

5

90

7

140

8

98

70

9

10

42

11

31

62

12

13

59 826

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

[भाग 1 14

49

15

45

16

37

17

65

18

44

19

61

20

44

21

29

22

69

23

176

60

25

26

8

27

42

28

28

29

105

30

36

21

31

156

32

256

33

34

91

35

68

36

91

37

50

82

38

39

55

82

40

41

56

42

37

34

43

44

34

34

45

78

47

342

48 भाग 1 ]

827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

231 1

231 1.

1

231 1

231 1

231

231 1

231 1

231 1

1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231

231 1

231 1

231 1

1

231 49

81

50

129

81

51

52

77

53

83

54

167

55

215

56

29

57

115

58

159

33

59

60

30

36

61

62

25

63

57

46

64

65

46

66

50

50

67

50

69

65

70

38

72

74

57

75

52

52

76

52

77

81

78

59

79

80

52

52

81

82

119

51

83

60

84 828

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

[भाग 1 86

29

87

80

88

26

23

89

90

23

23

91

80

92

93

80

95

21

96

46

97

66

98

40

99

40

100

95

101

39

102

42

103

82

104

34

105

90

106

35

107

70

37

108

109

42

110

31

111

31

112

33

32

113

62

114

65

115

116

188

50

119

120

75

121

38 भाग 1 ]

829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231. 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 122

79

56

123

124

39

125

37

126

62

127

105

128

21

129

19

130

109

131

90

132

249

106

133.

15

134

135

25

136

95

137

79

138

51

171

140

142

19

143

29

4

144

66

145

146

87

147

77

148

40

73

149

20

150

17

151

28

152

38

153

54

154

49

155

51

156 830

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

[भाग 1 157

42

158

36

33

159

160

73

61

161

162

40

163

22

19

164

165

28

166

60

167

12

32

168

169

44

170

41

171

33

172

29

173

37

174

81

73

175

41

176

77

177

60

178

16

179

55

180

181

81

182

68

183

115

42

184

42

185

202

186

111

187

188

55

189

78 भाग 1 ]

831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

47

190

47

191

69

192

66

193

38

194

60

195

196

41

197

43

6

198

122

199

200

68

201

122

202

127

16

203

204

69

66

205

206

182

207

42

36

208

209

34

210

44

211

50

212

18

21

213

215

96

216

63

63

217

63

218

64

219

64

220

221

150

222

166

223

34 832

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

231 1

231 1

1

231 225

122

226

87

227

54

228

75

229

106

230

40

231

40

232

81

234

28

235

34

236

33

237

85

238

33

239

54

240

54

241

52

242

42

243

31

244

37

245

49

246

71

247

26

61

248

250

31

251

64

252

78

78

253

102

254

255

15

24

256

85

257

258

102

106

259 833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

भाग 1 ]

1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1

231 1.

231 1

231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 1

231 1

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231 1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231

231 1

1

231 1

231 1

231 260

66

261

78

262

193

263

198

264

74

74

265

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115

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115

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64

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64

271

39

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39

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39

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20

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28

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118

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155

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43

89

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55

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116

97

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55

31

290

49

291

292

49

42

293 834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

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[ भाग 1 294

71

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45

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24

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56

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280

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103

324

103

325

114

326

102

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107 भाग 1 ]

835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

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1

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42

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42

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50

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70

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85

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65

340

18

341

20

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42

42

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64

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86

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176

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155

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358

27

359

360

29

361

35

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15 836

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

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231 363

95

60

365

366

85

367

43

368

128

370

6

371

523

372

189

108

373

374

175

375

92

376

103

377

68

404

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175

381

43

382

39

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30

27

384

21

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21

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34

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168

388

25

389

130

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81

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77

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91

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81

72

396

203

397

34

398 भाग 1 ]

837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

1

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61

400

38

401

34

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102

120

404

27

405

72

406

47

407

408

34

55

409

63

410

102

411

69

412

52

413

37

414

33

415

416

30

79

418

67

419

420

139

421

48

55

422

103

425

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101

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15

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130

429

47

430

35

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36

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47

433

116

434

44

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45 838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

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231 1

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231 1

231 438

25

52

439

440

57

36

441

442

43

443

44

444

64

446

33

447

123

37

448

34

449

450

45

451

57

452

57

453

51

455

173

456

48

458

32

459

15

460

25

461

87

462

79

463

42

464

29

61

465

467

43

468

94

469

24

470

261

263

471

72

472

473

45

474

24 भाग 1 ]

839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

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1

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28

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24

477

27

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25

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79

482

140

483

125

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58

486

140

487

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78

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78

490

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491

116

492

143

65

493

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70

100

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70

498

116

78

499

90

500

501

43

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43

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41

504

90

505

106

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46

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32

508

25

510

60 840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

1

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231

58

511

512

7

513

25

23

514

516

80

57

518

519

17

520

17

522

54

523

79

524

130

526

185

527

197

528

254

530

65

532

143

533

90

534

75

535

55

536

61

537

148

85

538

539

95

540

155

62

541

543

39

63

544

545

70

546

50

547

89

548

64

549

34

58

550 भाग 1 ]

841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

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231. 2

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231 551

90

552

87

553

89

554

84

36

555

556

45

557

39

558

63

559

85

560

73

67

561

562

71

563

52

565

5

566

70

567

62

61

568

570

9

571

173

43

572

93

573

574

94

575

85

576

42

577

40

578

85

579

106

580

125

581

48

582

53

73

583

68

584

76

585 842

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

2

231 2

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2

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231

231 2

2

231

106

586

587

140

588、

74

589

58

47

590

591

47

65

592

593

67

24

594

270

598

54

599

600

125

135

601

602

303

603

156

605

105

606

49

607

142

609

85

610

21

611

41

136

612

96

613

614

94

617

54

40

618

274

619

620

15

621

56

622

89

623

147

122

625

626

55 भाग 1 ]

843

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2011

2

231 2

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231 2

231 2

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231 2

231 2

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231 2

231 2

231 2

231 3

3 3

3 3

3 3

3

3 3

3

3 3

3 3

3 627

62

628

67

629

76

630

167

631

104

632

87

633

123

634

17

18

635

637

60

639

32

640

30

641

84

85

642

644

22

645

91

646

148

647

101

648

67

650

120

651

68

652

43

359/684

23

652/685

10

146/686

87

656

18

657

265

658

17

16

659

660

15

661

18

662

8

663

6 844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 4

478/6 4

478/6 4

478/6 4

478/6 4

478/6 4

478/6 4

478/6 4

478/6 1

231 4

478/7 664

35

665

9

666

17

667

36

668

8

673

28

674

26

675

21

676

15

677

13

678

13

679

14

680

22

337/683

32

671

4

621

45200

निजी कृषि भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

1

120

133

178

161

222

234

239/1

240

185/2

193/1

संपत्ति का विवरण

2

मकान-2

मकान-2

मकान

मकान-3 , गोबर गैस -2

मकान-2

मकान-2

मकान

मकान-4

मकान-2

मकान-2 845 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2011

शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

ख.नं.

मद

संपत्ति का विवरण 59

नि.चरागाह

मकान-29 , पशुबाड़ा-2 , डेरी -2 , आश्रम-1 , कुटिया-2 , मंदिर-2 , धर्मशाला -1 , टप्पर-5, पाईपलाईन-123

60

ना.का.च.

ओटला-1 ,

200

मंदिर-1

नाला

209

ना.का.च.

मकान-23 , टीनशेड-1 , गोडाउन -1 , धर्मशाला-2 , सामुदायिक भवन-1 , पशुबाड़ा -1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला - खरगोन , 2- भू- अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3- कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा) कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला-खरगोन

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 March 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-03-11.10.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-03-11.10.Ordinary.