मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011-चैत्र 25 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011
क्र. ई - 5-562 - आयएएस लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस . , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, एड्स को दिनांक 29 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 , 4 एवं 5 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें,
1219
मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री जे . एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. ई - 5-160- आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री दिलीप मेहरा, आयएएस , अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 मार्च 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .
1220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2011
क्र. ई - 5-476 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, विमानन , पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश को दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई एवं 11 , 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री, विमानन , पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-850 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस, कलेक्टर जिला धार को दिनांक 23 अप्रैल से 7 मई 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 अप्रैल एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री बी . एम . शर्मा , की अवकाश की अवधि में श्री अशोक चौहान, राप्रसे , अपर कलेक्टर , धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[ भाग 1 (4 ) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा कलेक्टर जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक चौहान, कलेक्टर , जिला धार के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011
क्र. ई- 5-42 - आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस , महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल को दिनांक 1 से 4 मार्च 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-375 - आयएएस लीव- एक-5.-( 1 ) श्री जी.पी. सिंघल, आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2011 तक पांच दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 3 फरवरी 2011 तक दो दिन के एक्स इंडिया अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
( 2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जनवरी 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
क्र. ई- 5-831 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री स्वाती मीणा, आयएएस, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी ( महू ) , जिला इन्दौर को भाग 1 ]
1221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 24 से 26 फरवरी 2011 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ( कार्मिक) .
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2011
क्र. एफ. 21-115-2005- सात- शा- 6.- भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-04-2010- एम एण्ड जी दिनांक 9 जुलाई 2010 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन , एतद्वारा , रायसेन जिले की तहसील गैरतगंज के ग्राम " देहगांव " का नाम परिवर्तित कर " देवनगर " करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2011
क्र. एफ. 21-115-2005 - सात- शा-6 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ . 21-115-2005- सात-शा-6, दिनांक 26 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
Bhopal , the 26th February 2011
No. F. 21-115-2005 - VII - 6.-In pursuance of no objection conveyed by Government of India , Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-04-2010- M & G dated 9th July 2010 the State Government hereby change the name of village of " DEHGAON " Distt . RAISEN , Tah . GAIRATGANJ as " DEVNAGAR " with immediate effect.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK GUPTA , Addl . Secy .
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011
क्र. बी- 11-6-2010- चौदह- 2.- भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 16 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2010-11 के लिये पटवारी हल्का की अधिसूचना शासन के पत्र क्रमांक बी- 11-6-2010- चौदह -2 , दिनांक 2 नवम्बर 2010 द्वारा जारी की गई है , जिसमें संलग्न अनुसार संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.
सागर जिले की सागर तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल सुरखी में पटवारी हल्का नंबर 152 का संशोधन तहसील
राजस्व निरीक्षक मण्डल
(1)
(2)
पटवारी हल्का नंबर (3) सागर
152
सुरखी
100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची
(5)
पटवारी मुख्यालय का नाम (4)
सोमला
गेहूं सिंचित चना 1222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2011
क्र. एफ. 3-18-2011- बत्तीस. राज्य शासन , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17क( 1 ) के अन्तर्गत पिपरिया विकास योजना ( प्रारूप ) 2021 हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-29-2009- बत्तीस, दिनांक 2 जुलाई 2009 के द्वारा समिति का गठन किया गया था, उक्त समिति को एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी :-
संस्था का नाम
पद/व्यक्ति
का नाम अधिनियम की धारा 17 - क( 1 )
की उपधारा
(1)
(2)
अध्यक्ष (क)
पद (3)
(4)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, पिपरिया
अध्यक्ष (ख)
सदस्य
जिला पंचायत , होशंगाबाद
सांसद (ग)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, होशंगाबाद
विधायक (घ)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, पिपरिया
विधायक
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र , सोहागपुर
(ङ)
लागू नहीं
लागू नहीं
अध्यक्ष (च)
लागू नहीं
सदस्य
जनपद पंचायत, पिपरिया
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , सोहागपुर
1. सरपंच (छ)
2. सरपंच
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच तह. पिपरिया
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिलारी ,
सदस्य तह. पिपरिया
ग्राम पंचायत, हतवास,
तह. पिपरिया
सदस्य
ग्राम पंचायत , राईखेड़ी,
सदस्य तह. पिपरिया
ग्राम पंचायत , बीजनवाड़ा,
सदस्य तह. पिपरिया
ग्राम पंचायत , बनवारी
6. सरपंच
7. सरपंच
8. सरपंच
9. सरपंच
10. सरपंच तह. पिपरिया
सदस्य
ग्राम पंचायत, सुरेला कलॉ,
सदस्य तह. पिपरिया
ग्राम पंचायत , सेमरी कलॉ,
सदस्य तह. पिपरिया
ग्राम पंचायत, रामपुर,
तह. पिपरिया
सदस्य
ग्राम पंचायत, पाली,
तह. पिपरिया
सदस्य
ग्राम पंचायत , पनारी , भाग 1 ]
1223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3)
11. सरपंच
ग्राम पंचायत, रिछेड़ा,
12. सरपंच
ग्राम पंचायत, तरोन कलॉ,
13. सरपंच
ग्राम पंचायत, मोकलवाड़ा,
14. सरपंच
ग्राम पंचायत , मोकलवाड़ी,
15. सरपंच
ग्राम पंचायत, अजनेरी ,
16. सरपंच
ग्राम पंचायत , रानी पिपरिया,
1. प्रतिनिधि
(ज)
(4) तह. पिपरिया
सदस्य तह. पिपरिया
सदस्य तह. पिपरिया
सदस्य
सदस्य तह. सोहागपुर
सदस्य तह. सोहागपुर
तह. सोहागपुर
सदस्य
कलेक्टर , जिला होशंगाबाद
2. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
3. प्रतिनिधि
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया
4. प्रतिनिधि
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
7. प्रतिनिधि
(झ)
समितिका संयोजक.
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल.
सदस्य
सदस्य
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पिपरिया
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सोहागपुर
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पिपरिया
समिति संयोजक.
भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2011
क्र. एफ. 3-119-2010- बत्तीस. राज्य शासन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17क( 1 ) के अन्तर्गत सेंधवा विकास योजना समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी :-
संस्था का नाम
पद/व्यक्ति का नाम
अधिनियम की धारा 17 -क( 1 ) की उपधारा (1)
(2)
(3)
अध्यक्ष
(क)
पद
(4)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, सेंधवा
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत , बड़वानी
सांसद
(ग)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, खरगौन
विधायक
(घ)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र , सेंधवा
निरंक
निरंक (ङ)
अध्यक्ष
(च)
सदस्य
सदस्य
जनपद पंचायत, सेंधवा
1224
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3)
1. सरपंच
(छ)
ग्राम पंचायत , बड़गाँव,
2. सरपंच
ग्राम पंचायत, सेमल्या,
3. सरपंच
(4)
सदस्य बड़गाँव
सदस्य सेमल्या
सदस्य
ग्राम पंचायत, अंजनगाँव
4. सरपंच
ग्राम पंचायत, मेरखेड़ी,
5. सरपंच
ग्राम पंचायत, पिपलधार,
प्रतिनिधि
1 .
(ज)
जुलवान्या
सदस्य मेरखेड़ी
सदस्य पिपलधार
सदस्य
कलेक्टर, जिला बड़वानी
2. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
3. प्रतिनिधि
4. प्रतिनिधि
सदस्य
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
5. प्रतिनिधि
6. प्रतिनिधि
7. प्रतिनिधि
(झ)
समिति का संयोजक.
सदस्य
मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, सेंधवा
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेंधवा
सदस्य
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सेंधवा
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खण्डवा
समिति संयोजक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वाचन ) बालाघाट, मध्यप्रदेश
बालाघाट, दिनांक 4 जनवरी 2011
क्र. 11 - मण्डी निर्वाचन- 2011.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) कृषि उपज मण्डी समिति, बालाघाट के लिए एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
मण्डीसमिति का नाम
(2)
(1)
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3) 1
बालाघाट
श्री जैपाल गौतम,
ग्राम तिवड़ीकला , थाना हट्टा, जिला बालाघाट.
प्रतिनिधि
मण्डी अधिनियम की धारा
(5)
(4)
सांसद
11 (1 ) (घ)
नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी).
भाग 1 ]
1225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 14 फरवरी 2011
क्र. क- 1351- भू-अर्जन-2010- प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4)
सेमरा
सागर
18.396 शाहगढ़
रामचन्द्र प.ह.नं. 46
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क- 1354 - भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र. अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) (3)
(4) बण्डा
सागर
23.58
जगथर प.ह.नं. 88
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
क्र. क- 1355 - भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र. अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) बण्डा
सागर
7.344
तोंडा प.ह.नं. 84
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क- 1359- भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )
(3)
(1)
(2)
(4) सागर
बण्डा
12.96
कंदारी प.ह.नं. 83
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर , दिनांक 17 फरवरी 2011
क्र. क- 1462- भू-अर्जन- 2010- प्र. क्र.अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4) सागर
बण्डा
8.532
पनारी प.ह.नं. 83
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
बीना , दिनांक 15 मार्च 2011
क्र. क-2075 - भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल
कुल खसरा नं .
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(3)
(2)
(4) सागर
22 बीना पिपरिया
4.553
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा.
रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 2076- भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
क्षेत्रफल
कुल खसरा नं. कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(4) सागर
3.140 बीना
11
(3) मूडरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, संजय-सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा.
रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 2077 - भू-अर्जन11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 1228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
क्षेत्रफल तहसील
ग्राम
कुल खसरा नं .
कुल रकबा (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) बीना
सागर
सनाई
16
3.815
अनुसूची
( 2 ) के अन्तर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , संजय- सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा.
रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 11 मार्च 2011
क्र. क-वाचक- भू- अर्जन- 2010 - प्र. क्र. 4-अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
(हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.37
धुलकोट
बुरहानपुर नेपानगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर कुम्हार नाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य के अतिरिक्त भू- अर्जन हेतु भूमि का अधिग्रहण.
अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
बुरहानपुर, दिनांक 30 मार्च 2011
क्र. क-वाचक- भू-अर्जन-2011- प्र. क्र.6-अ-82-वर्ष-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4)
1.20 बुरहानपुर नेपानगर हैदरपुर
कुल क्षेत्रफल . 1.20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नेपानगर
भू-अर्जन अधिकारी ,
हैदरपुर तालाब योजना के अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण.
अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 22 मार्च 2011
क्र. 1155 - भू- अर्जन- 2011-प्र. क्र. 3- अ-82-2010-11.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रतलाम
रतलाम
2.120
भाटीबड़ोदिया
सरवनीबंट
0.132
0.306
सरवनीजागीर
1.454
धतुरिया
0.822
मुंदड़ी
0.202
कुंआझागर
कुल क्षेत्रफल 5.036
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डेरी त्रिवेणी जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.
की दांयी तट एवं बांयी तट
की लघु नहरों के निर्माण से
प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ( ग्रामीण ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1230
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. 4981 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील/ ताल्लुक
(3)
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) होशंगाबाद पिपरिया गाड़ाघाट
8.53 एकड़/ 3.450 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
झालौन उपनहर कार्यपालन यंत्री, पिपरिया शाखा नहर, संभाग, सोहागपुर .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिपरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 4983 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
(1)
तहसील/ ताल्लुक (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) होशंगाबाद पिपरिया सिवनी
0.40 एकड़/ 0.170 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिवनी सब -माइनर नंबर -1 कार्यपालन यंत्री, पिपरिया शाखा नहर, संभाग , सोहागपुर .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिपरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. 47-2011 - एल.ए.- भू- अर्जन - प्र.क्र. 34 - अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा
0.90 खण्डवा जामली मूंदी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर .
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 35-2011 - एल.ए. - भू-अर्जन-प्र.क्र. 35-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4) खण्डवा
खण्डवा देवला माफी
1.79
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 36-2011 - एल.ए. भू- अर्जन-प्र.क्र. 36-अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन, 1232
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) खण्डवा
खण्डवा पिपलकोटा
2.95
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 45-2011 - एल.ए.- भू-अर्जन- प्र.क्र. 37-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा
खण्डवा
1.32
बोन्दूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) धारा 4 की उपधारा ( 2 )
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर .
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 48-2011 - एल.ए. भू-अर्जन- प्र.क्र. 38-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा
खण्डवा
0.04
माथनी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 25 , नर्मदानगर .
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
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1233
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
क्र. 46-2011 - एल.ए. - भू-अर्जन-प्र.क्र. 39-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:- की धारा 17 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) खण्डवा
0.70
फतेहपुर मूंदी
खण्डवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर .
पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
खण्डवा , दिनांक 16 मार्च 2011
शुद्धि-पत्र
क्र. 527 -री - 2 - भू-अ- 2011.- इस कार्यालय की अधिसूचना प्र. क्र. 23 - अ- 82-09-10, जिला खण्डवा, तहसील पुनासा एवं ग्राम दोंगालिया से संबंधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग-1 , दिनांक 15 अक्टूबर 2010 को पृ. क्र. 2753-2754 पर किया गया है . जिसमें त्रुटिवश आबादी भूमि का कुल क्षेत्रफल 2473.82 वर्गमीटर के स्थान पर 3473.82 वर्गमीटर प्रकाशित हो गया है . जिसका संशोधन निम्नानुसार है:-
क्र.
भूमि का विवरण (2)
(1)
संशोधनानुसार कुल क्षेत्रफल (4)
पूर्व प्रकाशित कुल क्षेत्रफल
(3)
1
आबादी भूमि
2473.82 वर्गमीटर ( 12 मकान)
3473.82 वर्गमीटर ( 12 मकान )
2
1389.65 वर्गमीटर ( 8 मकान)
शासकीय भूमि
3
लगानी भूमि
1389.65 वर्गमीटर ( 8 मकान)
406.16 वर्गमीटर ( 2 मकान)
406.16 वर्गमीटर ( 2 मकान )
4269.63 वर्गमीटर ( 22 मकान)
कुल क्षेत्रफल
4269.63 वर्गमीटर ( 22 मकान) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
1234
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 29 मार्च 2011
क्र. दस - भू- अर्जन- फा .520- प्र.क्र.- 8- अ- 82-2010-11-1802.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(3)
(6) (1) शहडोल व्यौहारी
(4) 0.065
बुडवा
(5) उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला शहडोल म. प्र.
पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व्यौहारी, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 30 मार्च 2011
प्र. क्र. 01 - अ- 82-10-11- ( भू.अ.अ. ) - 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 एवं क्र. 68 सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4)
(5)
(6) (3)
3.05
जबलपुर कुण्डम
कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
डुगरगवां जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
बटई प.ह.नं. 7 नं. ब.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1235 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 02 - अ-82-10-11- ( भू.अ.अ. ) - 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 एवं क्र. 68 सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में )
(1) (2)
(6) (3)
(4)
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
1.03
जबलपुर कुण्डम
कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
निर्माण हेतु. डुगरगवां जलाशय की नहर डुगरगवां प.ह.नं. 7 नं.ब. 503
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2011
प्र. क्र. 017- अ- 82- वर्ष- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना
किसन पाटन
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पन्ना.
बघवार कलां बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य .
निजी भूमि 35.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 कुल रकबा 36.50 है.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 1236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
[भाग 1 द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना
कचनारा
गुनौर
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पन्ना.
सिली बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 6.01 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.70 कुल रकबा 6.71 है .
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 077- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
(5)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
नचनौरा
पन्ना गुनौर
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पन्ना.
सिली बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 1.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 कुल रकबा 1.50 है.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 078 -अ- 82- वर्ष-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)
(3)
(4)
(2)
(5)
(6) पन्ना
टपरिया
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पन्ना.
सांटा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 2.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.30 कुल रकबा 2.30 है .
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1237 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 079- अ- 82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
पन्ना शाहनगर
गजंदा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पन्ना.
चकरा बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 3.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.18 कुल रकबा 3.18 है.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 080 - अ- 82 - वर्ष- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना शाहनगर
ठरका
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बोरी बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.
निजी भूमि 25.11 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.45 कुल रकबा 30.56 है.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 31 मार्च 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 196-2009-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 1238
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) चंदेरी
बम्नाई
अशोकनगर
2.491
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
थूबोन तालाब की डूब भूमि एवं बांध के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर, म. प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी चंदेरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 200-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील /तालुक
क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) चंदेरी
अशोकनगर
21.162
रामपुर मुहाल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
थूबोन तालाब की डूब भूमि एवं बांध के निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर, म . प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी चंदेरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 204-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) अशोकनगर चंदेरी
19.780
जियाजीपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
थूबोन तालाब की डूब भूमि एवं बांध के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अशोकनगर जिला अशोकनगर, म. प्र.
भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी चंदेरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 1 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 1 - अ- 82- वर्ष-10-11-2559.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
सिल्लौट
6.059 बैतूल बैतूल
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्र.2 , बैतूल.
गौलीबड़गी जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बैतूल तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 2- अ- 82- वर्ष-10-11-2560. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
1.817 बैतूल बड़गीबुजुर्ग
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गौलीबड़गी जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , क्र.2 , बैतूल .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बैतूल तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
1240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
[भाग 1 प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष-10-11-2558. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
0.775 बैतूल बैतूल रावणवाड़ी
( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , क्र.2, बैतूल.
गौलीबड़गी जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बैतूल तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बैतूल , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 2 अप्रैल 2011
क्र. 510 - भू-अर्जन- कार्य- 200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4)
(3)
सतना
(2) अमरपाटन
0.074
जगहथा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, ( म.प्र. ) .
झिन्ना माइनर नहर की भदवा सब -माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
भाग 1 ]
1241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 10 मार्च 2011
प्र. क्र. 062 - अ- 82 - वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम-मौकछ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.28 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है . में) (1)
(2)
534
0.03
535
0.11
533
0.20
530
0.08
529
0.04
295
0.08
290
0.08
531
0.03
304
0.21
305
0.04
384/1
0.06
384/2
0.06
384/3
0.06
0.06
291/560
289
0.12
296/1
0.01
296/2
0.01
योग : 1.28
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरार नाला ( मौकछ ) तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
पन्ना, दिनांक 23 मार्च 2011
प्र. क्र. 043 - अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- लमतरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.24 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है. में ) (1)
(2)
3680
0.03
3681
0.04
0.05
3683
3684
0.05
3685
0.03
3686
0.04 योग : 0.24
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2011
प्र. क्र. 007 -अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर 1242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(ग) ग्राम-गजंदा
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.38 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है. में) (1)
(2) 389
0.04 390
0.05
0.02 392
0.06 394
353
0.02
0.02 356
482
0.03 395
0.07 396
0.30 391
0.01 370
0.02 371
0.03 351
0.08 350
0.08 439
0.01 440
0.08 445
0.05 441
0.01 486
0.07 444
0.06 489
0.04 442
0.09 488
0.03 458
0.12 497
0.08 515
0.01 1051
0.06 1052
0.05 461
0.07 462
0.01
0.08 497
515
0.01
0.06 1051
1052
0.05 461
0.07 462
0.01 464
0.05 1079
0.03 465
0.09 1081
0.05 493
0.05 484
0.03
(2)
(1)
494/1
0.04
0.03
465
485
0.01
0.01
494/2
493
0.05
487
0.05
1053
0.05
1050
0.05
0.03
1049
1043
0.07
1042/1
0.07
0.08
1042/2
1041
0.06
0.09
1039
0.08
1038
0.10
1078
1089
0.01
1091
0.05
0.03
1093
1092
0.05
1577
0.02
0.03
1576
1575
0.02
0.03
1574
1571
0.01
0.05
1573
1572
0.05
1567
0.03
1558
0.10
0.05
1559
1568
0.01
योग : 3.38
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गजंदा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 031 - अ- 82 - वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भाग 1 ]
1243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- जुगरवारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.95 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है. में) (1)
(2) 440/1
0.13 444/1
0.10 444/2
0.09
0.05 436/1
376
0.03 401
0.10
0.10 434
433
0.06 375
0.03 435/1
0.05 423
0.03 424
0.03 545
0.12 421
0.05
0.05 398
392
0.06 390
0.01 453
0.03 606
0.19
0.09 391
374
0.07
0.06 611
377
0.05 366/1
0.07 365
0.06 422
0.01 402
0.12 412
0.15 413
0.02 417
0.02
0.02 416
450
0.06 452
0.03 546
0.09
(2)
(1)
544
0.11
0.08
573
0.09
574
613/2
0.06
0.13
615
0.12
604
605
0.13
योग : 2.95
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जुगरवारा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 035 - अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- बरौंहा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.30 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है . में ) (1)
(2)
217
0.05
0.07
218
219
0.08
0.10
220
योग : 0.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरौंहा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 036- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के 1244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-अमानगंज
( ग) ग्राम- कल्याणपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.20 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा (है . में) (1)
(2)
7
0.20
योग : 0.20
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरौंहा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 038 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- भिलसांय
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.95 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है . में) (1)
(2)
974
0.13
977
0.12
975
0.04
976
0.07
980
0.06
0.10
981
982
0.13
983
0.12
[भाग 1
(2)
(1)
0.04
958
0.08
957
954
0.09
0.06
953
0.20
984/1
0.15
987/1
0.08
945/1
946
0.08
0.04
948
0.10
949
0.03
950
0.20
984/2
985
0.03
0.06
986
987/2
0.15
0.02
945/2
951
0.08
952
0.09
0.05
955
0.08
956
989/1
0.30
1005/4
0.04
1013/3
0.01
0.29
989/2
1005/3
0.03
991
0.10
999
0.45
1000
0.19
1001
0.60
0.06
992
0.08
993
0.45
994
0.03
1005/1
0.03
1005/2
1013/2
0.02
1008/1
0.40
0.02
1013/1
947/1
0.05
947/2
0.15
962
0.03
0.09
963
964
0.08
965
0.04
1008/2
0.40 भाग 1 ]
1245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 735
0.10 736
0.03 737
0.05 738
0.11
0.05 1012
1011
0.04 941
0.02 920
0.04 918
0.05 912
0.03 913
0.04 815
0.03 914
0.05 828
0.17 769
0.32 824
0.03 268
0.03 264
0.03 852/1
0.03 827
0.18 840
0.03
0.05 817
816
0.06 851
0.38 853/1
0.10 852/2
0.03
0.10 853/2
778/1
0.10 778/2
0.10 769
0.10 774
0.03 775
0.05 776
0.08 500/1
0.04 498
0.05 502
0.22 509
0.02 512
0.10 510
0.30 511
0.02 515
0.10 349
0.15 345
0.04 346
0.14 347
0.14 (1)
(2)
266
0.20
267
0.02
0.20
268
264
0.02
0.38
190/1
191
0.02
0.20
189
0.20
186
182
0.02
0.23
181
0.02
189
0.30
178
171
0.02
165
0.09
0.03
166
0.15
168
0.12
162
0.20
161/2
0.15
102
योग : 12.95
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भिलसांय तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 039 -अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- रैपुरा
(ग ) ग्राम- बघनरवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 5.80 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा (है . में)
(2)
(1)
349
0.40
350
0.03 1246
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
351
0.07
346/915
0.70
352
0.05
353
0.51
354
0.18
355
0.90
358
0.10
359
0.40
328
0.44
329
0.33
331
0.43
333
0.10
335
0.05
336
0.12
337
0.92
338
0.07
कुल रकबा निजी भूमि : 5.80
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बघनरवा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र . क्र. 040- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-रैपुरा
(ग) ग्राम- मुरता
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.00 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा (है . में) (1)
(2)
506
0.08
507
0.47
508
0.09
512
0.25
603
0.03
[भाग 1
(2)
(1)
605
0.56
0.07
509
510
0.23
511
0.04
0.07
591
597
0.36
600
0.85
0.14
604
609
0.60
632
0.30
513
0.20
0.10
514
569
0.05
0.10
572
575
0.05
577
0.05
578
0.08
592
0.10
595
0.18
0.05
599
0.32
611
0.05
570
0.06
571
573
0.09
0.05
574
576
0.05
593
0.10
0.18
596
598
0.25
0.32
610
579
0.09
0.50
601
602
0.76
607
0.04
0.12
612
613
0.33
614
0.21
1.50
615/1
1.49
615/2
0.20
616/2
617/2
0.15
0.04
631
कुल रकबा निजी भूमि : 12.00
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बघनरवा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1247
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 045- अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
( ग) ग्राम- कुड़ाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.54 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है . में) (1)
(2)
256
0.08
258
0.05
274
0.13
275
0.04
276
0.05
277
0.04
278
0.04
279
0.23
283
0.08
284
0.08
0.09
269
270
0.10
257
0.21
259
0.32
कुल रकबा निजी भूमि : 1.54
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलैया फेरन सिंह तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 046-अ- 82- वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- सलैया फेरन सिंह
( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 20.92 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है . में) (1)
(2)
2432
0.10
2433
0.08
2434
0.12
2435
0.13
2436
0.10
2437
0.02
2438
0.09
2439
0.03
2440
0.03
2482
0.44
2483
0.06
2442/1/1
0.32
2461/1
0.13
2442/1/2
0.02
2442/2
0.20
0.37
2443
2444
0.06
2445
0.09
2446
0.03
2447
0.09
2448
0.09
2449
0.03
2450
0.03
2451
0.05
0.04
2452
2453
0.04
2454
0.03
2455
0.04
2456
0.04
2457
0.10
2458
0.06
2459
0.85
0.10
2460
2461/2
0.05 1248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2) (1)
2462
0.04 2464
0.35 2465
0.13 2466
0.43 2478
0.07 2479
0.05 2480
0.04 2481
0.22 2496
0.32 2487
0.02 2488
0.05 2489
0.05 2490
0.10 2518
0.14 2519
0.12 2467
0.64 2468
1.10 2469/2
0.39 2470
0.46 2472
0.02
0.08 2473
2475
0.05 2476
0.05 2477
0.03 2484
0.07 2485
0.06 2491
0.05 2500
0.06 2492
0.06 2493
0.04 2495
0.04 2504/1
0.25 2496
0.08 2497
0.06 2511
0.05 2498
0.04 2499
0.05
0.04 2501
2503
0.08 2505
0.12 2506
0.24 2507
0.03 2508
0.06 2510
0.15 2509
0.06 2512
0.03 2513
0.27
[ भाग 1 (1)
(2)
0.08
2515
2516
0.12
0.02
2517
2518
0.14
0.12
2519
2521
0.12
2522
0.13
0.15
2523
2514
0.09
2524
0.55
0.08
2563
2565
0.07
2567
0.03
2520
0.21
0.02
2562
2570
0.07
0.03
2571
2572
0.05
2573
0.02
2574
0.02
0.02
2575
2576
0.05
2578
0.22
2579
0.23
0.08
2580
2581
0.28
0.30
2582
2525
1.00
2525/2
1.00
2544
0.04
2545
0.09
2546
0.10
2548
0.60
0.13
2549
2550
0.02
2551
0.02
2552
0.10
2553
0.15
2554
0.30
2556
0.06
0.05
2557
2558
0.06
2559
0.08
2561
0.58
2547
0.02
2555
0.01
2568/1
0.09 भाग 1 ]
1249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
2560
0.58
2564
0.03
2566
0.01
0.30
2568/2
2569
0.03
2577
0.02
2583
0.35
2584
0.49
2585
0.17
2586
0.09
2502
0.05
योग : 20.92
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलैया फेरन सिंह तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 047- अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम-बोरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.61 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है. में) (1)
(2)
2969
0.02
2970
0.04
2971
0.03
2974
0.05
3013
0.16
3028
0.19
3030
0.14
2976
0.14
2979
0.13
2980
0.06
2989
0.12
2990
0.06
(1)
(2)
2977
0.06
0.07
2978
0.12
2991
2992
0.09
3011
0.03
2988
0.17
2994
0.06
2993
0.09
3003
0.10
3007
0.13
3009
0.04
3010
0.14
3012
0.16
3015
0.05
2995
0.13
3005
0.12
3020
0.09
3006
0.06
3014
0.29
3037
0.11
0.05
3038
3039
0.03
0.06
3044
3045
0.04
3099
0.09
3101
0.26
3103
0.15
3104
0.08
3108
0.01
3109
0.17
3008
0.02
3018
0.05
3019
0.05
3016
0.04
0.05
3017
3021
0.10
3024
0.11
3025
0.06
0.06
3026
3027
0.17
3033
0.07
3022
0.05
3047
0.07
3023
0.03
0.22
3031
3034
0.04 1250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
3035
0.20
3040
0.13
3041
0.18
3042
0.03
3043
0.04
3032
0.08
0.05
3105
3106
0.11
3107
0.03
3036
0.07
3102
0.31
योग : 6.61
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरदुआ मेमारी तालाब योजना के अंतर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 049- अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- सलैया फेरन सिंह
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 23.41 हैक्टेयर खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( है . में ) (1)
(2)
1126
0.16
1130
0.02
1131
0.05
1134
0.07
1135
0.07
1136
0.05
1137
0.05
1138
0.01
1139
0.10
1140
0.07
[भाग 1
(2)
(1)
1141
0.08
1142
0.05
1143
0.09
0.04
1148
1152
0.11
0.12
1153
1154
0.12
1155
0.19
0.17
1156
1157
0.10
1162
0.55
0.15
1239
0.21
1240
1265
0.04
1266
0.05
0.06
1267
1274
0.05
0.14
1314
1317
0.10
1318
0.10
1163
0.02
1164
0.06
0.08
1165
1177
0.01
1178
0.07
0.10
1202
1203
0.12
0.20
1204
1205
0.05
0.06
1206
0.05
1210
1211
0.05
0.04
1183
1184
0.03
1185
0.03
1186
0.03
1187
0.03
1188
0.04
1189
0.03
1190
0.03
0.03
1191 भाग 1 ]
1251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1192
0.02 1193
0.02 1195
0.02 1196
0.02 1198
0.03 1199
0.04 1200
0.02 1201
0.04 1214
0.61 1194/1
0.44 1194/2
0.50 1207
0.29 1208
0.10 1279
0.09 1209
0.05 1212
0.04 1213
0.04 1219
0.16 1220
0.05 1216
0.05 1291
0.08 1228
0.05 1229
0.06 1230
0.03 1231
0.26 1232
0.09 1233
0.05 1246
0.78 1316/1
0.09 1241
0.22 1242
0.06 1243
0.03 1244
0.02 1245
0.09 1255
0.09 1268
0.05 1270
0.13 1271
0.11 1273
0.06 1277
0.01 1359/2
0.06 (1)
(2)
1248
1.31
1256
0.08
1257
0.05
1258
0.05
1269
0.07
0.07
1272
1276
0.06
1275
0.08
1359/1
0.06
0.07
1278
1281
0.05
1290
0.07
1294
0.02
1282
0.15
1284
0.13
1285
0.05
1288
0.08
1289
0.08
1283
0.10
1287
0.10
1292
0.05
1293
0.06
1304
0.12
1305
0.13
1306
0.89
0.12
1307
1308
0.12
0.07
1309
1310
0.08
1311
0.16
1312
0.18
1313
0.06
1315
0.12
1316/2
0.10
1360
0.31
1361
0.16
1362
0.13
1365
0.09
1366
0.25
1367
0.04
1368
0.05 1252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1369
0.04 1370
0.04 1371
0.04 1372
0.03 1373
0.03 1374
0.03 1375
0.07
0.04 1376
1377
0.04 1378
0.06 1379
0.05 1380
0.05 1382
0.13 1383
0.09 1381
0.01 1397
0.08 1398
0.09 1400
0.06 1399
0.06 1412
0.05 1401
0.26 1402
0.21 1403
0.26 1410
0.03 1411
0.03 1541
0.02 1404/1
0.04 1404/2
0.08 1405
0.12 1406
0.12 1407
0.02 1408
0.02 1409
0.12 1413
0.04 1414
0.04 1415
0.05 1416
0.03 1417
0.02 1418
0.02 1419
0.15 1420
0.04 1421
0.09
[भाग 1
(2)
(1)
1422
0.06
1533
0.02
1534
0.08
1535
0.16
1536
0.04
1540
0.03
0.25
1562/2
1563
0.05
1564
0.10
1537
0.04
1538
0.26
0.02
1539
1542
0.20
1543
0.03
1545
0.14
1546
0.36
1547
0.16
1580
0.10
1583
0.31
1584
0.12
1585
0.01
1544
0.36
1561
0.65
1548
0.09
1565
0.08
1566
0.04
1567
0.04
0.20
1568
1561
0.45
1570
0.30
1574
0.03
1575
0.06
1576
0.04
1577
0.05
1578
0.04
1579
0.07
1581
0.07
योग: 23.41
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
प्र. क्र. - 051- अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-महेबा
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 18.37 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
250
0.26
427
0.04
428
0.48
431
0.04
434
0.04
435
0.28
436
0.02
429
0.03
430
0.24
443
0.43
432
0.18
433
0.22
447
0.32
449
0.17
437
0.31
438
0.16
439
0.36
440
0.16
441
0.22
442
0.08
445
1.28
535
0.06
544
0.04
545
0.37
446
0.21
448
0.40
(1)
(2)
453
0.15
454
0.09
455
0.16
0.01
456
532
0.03
0.05
538
540
0.22
558
0.07
0.32
559
533
0.09
546
0.13
547
0.24
565
0.09
0.52
534
536
0.02
537
0.53
548
0.20
556
0.24
557
0.72
560
0.18
561
0.52
0.05
562
539
0.01
541
0.01
542
0.12
543
0.54
549
0.34
550
0.06
551
0.20
554
0.04
563
0.09
582
0.16
583
0.11
0.04
584
0.20
585
586
0.10
588
0.50
592
0.33
593
0.19
594
0.04
0.05
595
564
0.06
566/1
0.04 1254
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
578/4
0.10
587/3
0.30
566/2
0.10
578/3
0.05
587/2
0.35
567
0.04
568
0.44
569
0.20
570
0.16
571
0.62
573
0.18
576
0.07
577
0.34
579
0.08
580
0.31
581
0.04
578/2
0.05
0.08
629
634/2
0.60
योग : 18.37
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्श ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 052- अ-82 वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- मलघन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 4.50 हेक्टेयर.
[ भाग 1 खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1873
0.69
1890/2
0.10
1890/3
0.10
1890/7
0.58
1890/7
0.20
1892
0.22
0.02
1899
1900
0.73
1901
0.04
1921
0.08
1927
0.06
1926
0.14
1928
0.16
0.28
1929
1930
0.14
1931
0.37
0.09
1932
0.10
1933
1934
0.03
1935
0.16
1936
0.21
योग : 4.50
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मलघन तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्श ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 054- अ-82 वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- शाहपुर खुर्द
( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 29.14 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
1255
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में ) (1)
(2) 62
0.21 63/2
0.16 63/1
0.44
0.40 75/2
75/1
0.40 76/3
0.19 76/1
0.15 76/2
0.23 294/2
0.14 80
0.81 266
0.12 272
1.20 277
0.10 257/3
0.39 263
0.70 305
0.15 306
0.02 307
0.24 308
0.80 331
0.11 264
0.13 275
0.20 268
0.73 270
0.38 276
0.22 280
0.44 271
0.20 273
0.25 278
0.03 281
0.05 282
0.02 283
0.02 285
0.03 302
0.03 303
0.02 279
0.08 284
0.28 286
0.23 287
0.03 288
0.27 289
0.06 (1)
(2)
290
0.04
292
0.20
297
0.13
291
0.06
294/1
0.14
2948/3
0.14
296
0.45
298
0.12
0.02
299
300
0.09
309
0.18
310
0.10
317/1
0.10
328
0.10
330
0.71
308/1254
0.34
329
0.55
357
0.91
358
1.52
360
0.43
361
0.89
362
0.45
363
0.28
0.55
312
0.22
73
0.80
295
0.51
334
0.43
335
0.61
0.55
65
0.07
66
67
0.20
0.06
68
69
0.16
70
0.14
71
0.110
0.72
72
77
0.74
78
2.09
265
0.42
361/1250
0.06
337
0.06
339
0.06 1256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
340
0.92
341
0.10
356
0.77
351/2
0.04
61
0.14
कुल रकबा निजी भूमि : 29.14
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाहपुर खुर्द तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्श ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 056- अ-82 वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-रैगुंवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 23.52 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
331
0.07
332
0.07
334
0.18
335
0.06
336
0.10
338
0.09
339
0.05
340
0.09
343
0.10
350
0.13
[ भाग 1
(2)
(1)
351
0.05
361
0.02
362
0.06
363
0.07
364
0.07
365
0.03
366
0.02
368
0.11
375
0.10
0.31
369
368
0.08
376
0.03
377
0.19
0.07
378
0.05
379
382
0.57
383
0.12
384
0.08
385
0.15
386
0.10
387
0.10
388
0.31
389
0.11
0.04
390
391
0.43
0.29
392
405
0.18
408
0.05
410
0.08
411
0.08
412
0.04
413
0.15
414
0.14
415
0.12
418
0.12
420
0.13
422
0.15
427
1.06
419
0.30
637
0.23
643
2.15 भाग 1 ]
1257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 437
0.05 380
0.06 381
0.14 638
0.33 436
0.18 374
0.24 2248
0.02 404
0.08
0.11 629
630
0.08 631
0.05 632
0.04 633
0.05 634
0.07 635
0.07 636
0.05 2247
0.06 423
0.05 426
0.06 440
0.07 441
0.08 452
0.08 453
0.15 454
0.08 455
0.07 456
0.15 429
0.45 430
0.15 431
0.10 433
0.20 434
0.12 443
0.10 444
0.08 445
0.08 446
0.24 447
0.12 424/1
0.18 425/2
0.18 432
0.08 435
0.12 426/2830
0.40
(2)
(1)
438
0.21
442
0.08
457
0.14
0.13
450
0.06
451
0.33
640
0.37
642
0.22
2249
2250
0.16
2251
0.16
2252
0.20
2253
0.22
2254
0.22
0.80
252/1 ख
252/2
1.00
0.80
394/2
0.50
525/3
394/1
0.10
0.30
394/3
395
0.97
1.00
416/1
416/2
1.00
योग : 23.52
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रैगुंवा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्श ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 057- अ-82 वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- लमतरा 1258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 11.81 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2)
13
0.18
14
0.15
20
0.03
15
0.14
19
0.01
16
0.13
28
0.01
17
0.03
18
0.01
24
0.04
21
0.14
22
0.11
25
0.10
26
0.10
27
0.26
0.60
33
35
0.04
29
0.32
31
0.31
36
0.10
37
0.05
38
0.43
40
0.06
42
0.06
46
0.12
47
0.05
48
0.19
49
0.03
50
0.03
43
0.72
44
0.05
51
0.03
52
0.05
55
0.04
56
0.18
57
0.06
58
0.07
60
0.09
133
0.25
134
0.13
135
0.05
[भाग 1 (1)
(2)
136
0.05
0.26
59
0.03
61
62
0.35
131
0.02
0.03
142
63
0.29
65
0.44
0.04
79
81
0.10
82
0.02
84
0.03
85
0.05
0.06
86
107
0.40
125
0.06
0.07
126
127
0.10
0.03
139
0.14
141
138
0.26
140
0.06
108
0.19
123
0.30
124
0.11
0.28
128
130
0.21
0.26
143
0.26
144
145
0.27
0.07
3611
3612
0.06
0.01
9
11
0.48
12
0.06
110
0.40
0.05
117
118
0.05
0.03
119
120
0.04
0.17
121
122
0.07
योग : 11.81 भाग 1 ]
1259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लमतरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्श ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 059 -अ-82 वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- देवरा
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 21.76 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
238
0.10
237/1
0.35
239
0.38
0.20
1604
1608
0.06
1611
0.07
514
0.70
1615
0.14
513
0.79
509
0.42
510
0.10
512
0.22
515
0.65
1598/1
0.25
1598/2
0.37
1600
0.45
1601
0.32
1602
0.02
1603
0.33
1605
0.07
1606
0.12
(2)
(1)
0.08
1607
1612
0.04
1613
0.05
0.05
1614
1616
0.07
1617
0.03
1609
0.04
1717
0.08
0.06
1718
0.27
1610
1716
0.05
0.13
1628
1630
0.06
1629
0.28
1715
0.05
0.24
1631
1712
0.42
1713
0.03
1710
0.13
0.22
1711
1632
0.04
1714/1
0.07
1735
0.05
1714/2
0.05
1738
0.14
1719
0.30
1727
1.25
1728
0.11
1729
0.09
1730
0.35
1753
0.14
1754
0.09
1758
0.02
0.10
1782
1783
0.07
1721
0.26
1588/1
0.10
0.05
1723
1724
0.25
1742
0.04
1743
0.03
1746
0.40
0.17
1747
1759
0.05
1770
0.06 1260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1772
0.20 1780
0.14
0.20 1786
1725
0.20 1726
0.03 1744
0.12
0.41 1749
1756
0.05 1771
0.13
0.25 1788
1731
0.05
0.24 1732
1737
0.13 1733
0.10 1734
0.09
0.10 1736
0.13 1739/1
1739/2
0.12 1740
0.25 1741
0.09 1763
0.40 1745
0.57 1748
0.06 1750
0.05 1751
0.06 1752
0.10 1765
0.14 1768
0.06 1784
0.25 1755
0.04 1757
0.04 1792/2
0.62 1761
0.09 1797/1
0.62 1762
0.18 1781
0.18 1764
0.65 1773
0.11 1785
0.36 1766
0.11 1779
0.05 1797/3
0.61 1794
0.07
0.14 1767
[भाग 1 (1)
(2)
0.06
1769
0.20
1787
1588
0.09
1618
0.02
0.03
1643/1
योग : 21.76
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सलैया फेरन सिंह तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्श ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 060- अ-82 वर्ष 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- नरदहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 31.73 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
5.23
1221
0.15
1207
1214
0.09
1215
0.35
1219
0.72
0.45
1220
1172
0.41
1193
0.48
0.35
1216
363
0.19
0.44
1194 भाग 1 ]
1261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1195
0.09 1206
0.16 1210
0.08 1205
0.05 1196
0.06 1208
0.08 1211
0.01 1212
0.32 1213
0.19 1217
0.22 1231
0.25 1218
0.11 1230
0.21 1229
0.53 1228
0.29 1159
0.25 1158
0.29 1154
0.56 1168
0.19 1224
0.42 1225
0.19 1226
0.20 1223
0.13 401
0.45 1169
0.30 1182
0.10 1178/1
0.29 1170
0.23 1171
0.21 676
0.08 1129
0.04 1130
0.06
0.15 1131
412
0.33 408
0.11 670
0.50 1173/1
0.22 1173/2
0.34 668
0.41 1134
0.48
0.26 1126
1133
0.57 1132
0.32 1127
0.19 1128
0.07
(2)
(1)
1124
0.32
667
0.19
0.10
662
663
0.09
0.38
664
0.07
413
359
0.06
0.20
414
411
0.25
410
0.15
0.12
1184
0.26
1178/2
0.08
1185
0.45
1191
0.15
1186
1187
0.11
0.05
1188
0.04
1190
1180
0.19
1179
0.42
1222
0.42
1174/1
0.36
1177/1
0.05
1174/3
0.19
0.10
1177/2
0.26
1173/4
0.26
1173/3
1174/2
0.18
1175
0.23
665
0.11
0.23
659
0.17
666
1197
0.08
1209
0.51
360
0.14
1199
0.04
364
0.04
0.03
417/2
407
0.02
403
0.27
660
0.21
0.19
661
0.06
456
457
0.18 1262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 437/1
0.03 669
0.25 646
0.01 404
0.05 367
0.40 366
0.09 362
0.03 361
0.24 415
0.10 416
0.15 577/1
0.17 576
0.04 431
0.03 432
0.12 438
0.13 434
0.13 439
0.13 450
0.08 18/2677
0.04 451
0.04 452
0.04 454/2
0.05 453
0.03 455
0.08 417/1 ख
0.03 466
0.16 467
0.18 417/1 क
0.03 469
0.06 470
0.06 471
0.01 480
0.01 20
0.10 16/2
0.06 10
0.09 7
0.04 6
0.02 18
0.09 28
0.11 29
0.05 472
0.04 17/1
0.02 16/1
0.06 15
0.06 11/2665/1
0.05
(2)
(1)
0.08
11
0.05
19
0.20
8/1
9
0.15
कुल रकबा भूमि : 31.73
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरार नाला ( मौकछ ) तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 061 - अ-82 वर्ष 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- देवलपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 1.37 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा
(है. में)
(2)
(1)
430
0.04
0.15
429/2
0.04
429/1
424
0.02
425
0.13
0.12
406
409
0.12
411
0.08
0.02
410
412
0.01
391
0.03
413
0.02
390
0.04
414
0.05 भाग 1 ]
1263
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2)
(1)
400
0.21
385
0.06
388
0.05
389/1
0.12
389/2
0.05
431
0.01
योग : 1.37
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरार नाला ( मौकछ ) तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 075-अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम-पडेरी
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 38.52 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(है. में)
(1)
(2)
1171
0.40
1212
0.06
1213
0.08
1214/2
8.34
1229/1
9.72
1369
2.05
0.80
1229/2क
1248/2
0.20
1244/1
0.33
1239/1
0.18
1247/1
0.51
(1)
(2)
0.20
1248/1
1250/1
0.36
1252/1
1.36
0.32
1244/2
1244/3
0.33
1247/4
0.09
1244/4
0.33
1247/5
0.09
0.34
1252/4
1245/4
1.00
1245/2
0.70
1246/2
0.30
1364
0.04
1339/2
0.18
0.40
1249
1250/2
0.26
0.12
1251
1254
0.30
1240
0.33
1243/1
0.22
0.10
1243/2
1.00
1246/1
1246/3
0.60
1253
0.41
1247/2/1
0.25
1247/2/2
0.25
0.41
1247/3
1252/2
0.34
1247/6
0.41
1252/3
0.34
1252/5
0.35
1258
0.15
1359
0.40
0.04
1360
1361
0.35
1362
0.41
1365
0.04
1366
0.06
1374
0.33
1367
0.02
1370
0.04
1371
0.28
0.03
1372
0.10
1373
1255/1
0.57 1264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2)
(1)
1255/2/1
0.28
1255/2/2
0.28
1375
0.31
1376
0.05
1377
0.38
योग : 38.52
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लमतरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 076- अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम-रैगढ़
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 6.52 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(है. में)
(1)
(2)
1121
0.30
1122
0.15
1126
0.22
1127/2
0.11
1128
0.45
1129
0.05
1130
0.06
1131
0.03
1133
0.30
1134
0.14
(2)
(1)
0.28
1135
1136
0.14
1137
0.76
1138
0.10
0.06
1139
1140
0.04
0.22
1141
1142
0.14
1143
0.10
1144
0.08
1145
0.13
0.12
1146
1147
0.15
1148
0.04
1149
0.05
0.03
1152
1153
0.08
1154/1
0.10
0.06
1154/2
1155
0.03
1156
0.31
1158
0.17
1159
0.01
0.01
1160
0.22
1161
1165
0.28
0.08
1166
0.30
1164
1167
0.03
1168
0.36
1169
0.01
0.22
1170
योग : 6.52
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 15 मार्च 2011
प्र. क्र. 1 अ-82-10-11.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील-विदिशा
(ग) ग्राम- धमनोदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 14.320 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.460
410/1 , 410/2
0.648
419/1 , 419/2
422/1/5
0.005
422/1/4
0.005
422/1/3
0.110
422/1/6
0.014
421
0.129
420
0.060
341
0.453
367
1.000
342/2
0.005
335
0.359
306/4
0.060
315
0.042
313
0.010
306/3
0.064
304
0.324
305/1
0.032
0.900
303/1 , 303/2 , 303/3/1 303/3/2 , 303/4
314
0.237
284
0.032
287/1
0.620
(1)
(2)
287/2
0.162
287/3
0.162
0.081
287/4
279
0.700
311
0.064
418
0.600
0.520
619/2
0.550
623/2
623/3
0.230
623/5
0.230
623/4
0.230
625/2
0.030
625/3
0.180
626/1
0.290
626/2
0.150
645/2
0.324
646
0.200
647
0.194
663
0.129
0.050
655/1 , 655/2
0.120
657
779
0.653
648/2
0.194
1.108
664/1 , 664/2
0.022
659/1 , 659/2
656
0.544
661
0.194
778
0.388
0.064
737/1
0.324
784/2
785
0.064
योग 14.320
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्गे मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 2 अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- सगोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.220 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
8
0.613
9
0.228
0.698
10, 13
15
0.199
18
0.339
22
0.143
योग .. 2.220
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रो मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3 अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- खजूरी थानेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.173 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में ) (1)
(2)
0.093 178/1 , 178/2 , 178/3
[भाग 1
(2) (1)
180
0.091
0.385 182/1 , 182/2 , 182/3/1 , 182/3/2
140/1
0.342
0.710 175/2, 175/1
140/2 क
0.020
0.400 174
152/1
0.226 140/3
0.311
0.612 143
0.150 146
148/3
0.015
0.390 144/1 , 144/2, 144/3 , 144/4
0.050 148/2
146/2
0.194 146/1
0.259
0.170 145/1 , 145/2/1 , 145/2/2
0.160 105/1/1 , 105/1/2 , 105/1/3
0.499 13/1 , 13/2
0.180 17/1, 17/2
1,026 8/1 , 8/2/2 , 8/2/3 , 8/3 , 8/4 , 8/5 , 8/6
6
0.500 4/1/1
0.290 3
0.100
योग 7.173 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रो मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
विदिशा , दिनांक 16 मार्च 2011
प्र. क्र. 4 अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील-विदिशा भाग 1 ]
1267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(ग) ग्राम-पौआनाला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.792 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
236
0.347
240/4/2
0.324
240/4/3
0.324
0.441
247/1 मि, 247/1 मि
247/2
0.356
योग .. 1.792
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रो मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 5 अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम-बरों
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.726 हेक्टर .
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
606
1.646
583
0.371
580
0.769
579
0.666
160
0.397
578
0.622
608
0.091
0.005
151/611 , 151/3
(2) (1)
0.692 151/1 , 151/2
119
0.697 116/1
0.265 116/2
0.265
1.240 115/1/1 , 115/2/2 , 115/3/2 , 115/1/2
115/2/1 , 115/3/1
7.726
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रो मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 अ - 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्राम- बालाबरखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.265 हेक्टर .
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.020
46
45
0.304
0.300
43/1, 43/2
0.209
40/1
0.388
42/1 , 42/2/1 , 42/2/2
0.300
32/1, 32/2
20/3/1
0.388
20/3/2
0.388
20/1
0.518
23/2
0.005 1268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
243/2/1 मि., 243/2/1
243/2/2, 243/2/3
243/1
मि.| 1.425 0.020 योग .. 4.265
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रो मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 7 अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील-विदिशा
(ग ) ग्राम- पिपलिया अजीत
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.353 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
190/1
0.195
190/4
0.285
190/5
0.427
190/6
0.427
194/3
0.019 योग 1.353
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रो मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1 प्र. क्र. 8 अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील - विदिशा
(ग ) ग्राम - दल्लाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.518 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.072
02
03
0.770
04
0.285
12/2
0.319
14/1/1 , 14/1/2 , 14/1/3 ,
14/2/1 ख 14/2/2/ 1 ग, 14/1/4,
1.917
14/2/2ख , 14/2/3 , 14/2 ,
14/2/1क , 14/ 2/2 क
18/2
0.105
19
0.150
25
0.202
24
0.129
55
0.359
23
0.259
30
0.044
47/1
0.455
54
0.067
53/1
0.340
53/2
0.046
50/1
0.081
50/2
0.694
47/2
0.609
0.550
49
31/2, 31/1
0.065
योग . 7.518
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्से मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 9 अ -82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- विदिशा
(ग ) ग्राम-खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.323 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
69/1
1.085
69/2
1.666
67
0.717
96/2
0.380
97/1
1.260
1.049
98/1 , 98/2 , 98/3
100/2
0.110
0.580
549/1 , 549/2
1.715
556/1 , 556/2
548/2
0.875
0.385
666/1 , 666/2 , 666/3 , 666/4
0.350
664/1 , 664/2
523
0.297
0.525
529/2/1 , 529/2/2
0.123
531/1 , 531/2
533
1.000
668
0.129
667
0.194
0.839
223/1 , 223/1/2 , 223/2
384
0.025
381/1
0.648
381/2
0.262
0.035
381/3/1 , 381/3/2 , 381/3/3
381/4/1
0.175
381/6
0.227
381/7
0.349
381/8
0.175
(2)
(1)
369
0.175
367
0.350
0.437
509/1 , 509/2 , 509/3 , 509/4
0.995
511/1 , 511/1/3 , 511/2
606
0.167
607
0.167
608
0.500
1.200
611/1
1.399
222/1 , 222/2 , 222/3/1 ,
222/3/2 , 222/4/ 1 क, 222/4/1 ख
189/1
0.559
189/2
0.048
199/1
0.163
190/1
0.780
191
0.014
0.040
194
0.280
199/4
193/2
0.389
171/1 , 171/2/1 , 171 / 2/ 2क
171/2/2ख , 171/2/ 2 /ग , 171/3/1 1.000 171/3/1
171/3/2
170/2
0.780
170/1
0.390
0.315
4/2
योग 25.323
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर परियोजना की बर्रों मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. दस - भू-अर्जन- फा. 506 - प्र. क्र. 1 अ- 82-2010-11- 1750.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है 1270
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम - दगदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.235 हेक्टर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
52
0.095
49
0.079
46/1
0.040
46/3
0.040
40
0.115
31
0.065
10
0.122
50
0.115
47
0.109
46/2
0.040
43
0.151
37
0.038
32
0.174
9
0.052
योग .. 1.235
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिठौरी जलाशय की मुख्य नहर में ग्राम दगदहा की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 528 - प्र. क्र. 2 अ-82-2010-11- 1749.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह
[भाग 1 घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम-मिठौरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.421 हेक्टर .
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(1)
(2)
3.139
19
0.181
651/1
650/1
0.101
योग .. 3.421
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मिठौरी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में छूटी भूमि ग्राम मिठौरी की कुल 3.421 हे. भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 547 - प्र. क्र. 4 अ-82-2010-11- 1751.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम- बंधवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.150 हेक्टर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.500
74/1 भाग 1 ]
1271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2)
(1)
130/2
0.057
130/4
0.039
132
0.261
130/1
0.039
130/3
0.039
131
0.215
योग .. 1.150
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बंधवा जलाशय योजना के एप्रोच चैनल में आने वाली अतिरिक्त भूमि ग्राम बंधवा की कुल 1.150 हे. भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू-अर्जन- फा. 548-प्र. क्र. 5 अ-82-2010-11- 1748.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग ) ग्राम-चंदनियाखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.596 हेक्टर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
147
0.010
154
0.249
155
0.028
167
0.161
172
0.069
195
0.069
197
0.269
148
0.089
158
0.049
(2)
(1)
156
0.229
175
0.161
176
0.036
0.177
196
योग .. 1.596
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बंधवा जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर से प्रभावित ग्राम चंदनियांखुर्द की कुल 1.596 हे. भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर , जिला शहडोल में किया जा सकता है .
शहडोल , दिनांक 1 अप्रैल 2011
क्र. दस- भू- अर्जन-फा. 354-प्र. क्र. 11 अ- 82-2006-07- 1874.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- सोहागपुर
(ग) ग्राम-सोनवर्षा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.980 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
304/2
0.466
306
0.486
307
0.708
0.405
226/3
281/2
0.607
0.138
290
304/3
0.433
0.607
295/5
0.242
226/2
280/2
0.101 1272
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2)
(1)
281/3
0.534
278/1
0.253
योग . 4.980
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सोहागपुर , जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 29 मार्च 2011
क्र. 269 - भू- अ.अ. - 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील - तेंदूखेड़ा
(ग ) ग्राम - धनेटामाल, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
45/5 में से
0.60
40में से
0.30
557 में से
0.05
(2)
(1)
0.06
559 में से
564/1 में से
0.03
564/2में से
0.08
564/3 में से
0.04
0.10
569 में से
570/1 में से
0.06
570/2में से
0.04
0.10
576 में से
279में से
0.06
योग .. 1.52
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.पी.सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर , दिनांक 30 मार्च 2011
भू-अर्जन- प्र. क्र. 01-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील-नेपानगर
(ग ) ग्राम- रहमानपुरा , सिंधखेड़ा, बड़ीखेड़ा, पांचईमली भाग 1 ]
1273
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 19.87 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
(हे . में ) (1)
(2)
ग्राम- रहमानपुरा 52
0.25 46
0.05 50
0.05 47
0.10 88/1
0.30 84
0.50 83/1
0.15 83/2
0.30 61
0.40 51
0.10 57/1
0.15 57/2
0.15 96/1
0.50 57/4
0.25 57/3
0.20
योग . 3.45
ग्राम-सिंधखेड़ा 266/2
0.15 267
0.35 303
0.05 304
0.20 305
0.20 280
0.10 281
0.50 292
0.20 306
0.05 318
0.20 351
0.05 272/4
0.25 314
0.15 315
0.20 13/2
0.15 15
0.05 13/1
0.35 12/6
0.10
(2)
(1)
12/7
0.05
0.05
12/9
12/5
0.05
12/4
0.05
0.05
12/8
12/3
0.05
0.05
13/3
0.15
243
31/1
0.15
0.30
30
0.30
241
227
0.20
0.20
228
0.40
221
0.20
0.05
219/1
0.15
219/2
220
0.12
0.10
238/1
236
0.45
242
0.15
245/3
0.02
296/2
0.15
296/3
0.25
278/2
0.20
278/3
0.20
272/3
0.20
271/2
0.05
293/2
0.15
0.03
272/2
278/4
0.05
0.03
295/2
0.17
294/1
0.25
294/2
8.12
योग
ग्राम- बड़ीखेड़ा
437
0.05
436
0.15
439
0.07 1274
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 434
0.09 435
0.08 428
0.24 424
0.21 425/2
0.18 419
0.21 418
0.08 417/4
0.11 417/5
0.31 415/1
0.23
2.01
योग
ग्राम-पांचईमली 236/2
0.47 236/1
0.15 237
0.51 224
0.53 221/1
0.11 221/2
0.18 219/3
0.49 218/2
0.34 218/1
0.36 215
0.39 216
0.23 211/2
0.19 211/5
0.08 204
0.49 203/1
0.19 202/2
0.19 242/2
0.07 241/2
0.21 241/1
0.06 241/3
0.07 241/4
0.07 241/5
0.07 244
0.10 246/1
0.10 247/1
0.44
योग . 6.09 महायोग 19.87
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नेपानगर/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील- नेपानगर
(ग) ग्राम- रहमानपुरा, घाघरला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.27 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
ग्राम- रहमानपुरा
1.00
10/4
10/3
1.32
10/2
1.32
3/2
0.30
0.20
195/1
189/2
0.07
189/1
0.24
112/3
0.55
0.50
93/4
90/3
0.80
0.22
99/2
93/2
0.30
93/3
0.30
99/1
0.05
योग 7.17 भाग 1 ]
1275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
ग्राम-घाघरला
230/4
0.10 योग . महायोग 0.10 7.27
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रहमानपुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित रकबा का भू-अर्जन.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील-नेपानगर
(ग) ग्राम-हैदरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1) 24/2
0.57 योग . 0.57
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हैदरपुरा तालाब योजना के शेष आने वाले क्षेत्रफल का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र. 06-अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- नेपानगर
(ग ) ग्राम- हिवरा, हैदरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.03 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
ग्राम-हिवरा
172
0.07
169
0.24
171
0.18
170
0.18
165/4
0.05
0.13
184/3
0.07
183
182
0.11
185
0.22
187/1
0.04
187/2
0.03
0.08
186
योग 1.40
ग्राम-हैदरपुर
0.17
35/1
38/1
0.04
0.52
38/2
39/1
0.08
39/2
0.17
0.24
37/2 1276
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 38/3
0.13 37/1
0.10 40/1
0.10 40/2
0.10 40/3
0.16 106/1
0.10 106/2
0.37 104/1
0.28 155/1
0.08 155/2
0.39 163/5
0.09 164
0.25 165
0.24 166/1
0.23 166/2
0.21 237
0.12 236
0.08 235
0.08 234/2
0.22 234/3
0.14 233
0.30 161/1
0.19 100/1
0.10 161/2
0.13 100/2
0.09 163/1
0.13 162/1
0.26 220
0.30 216/3
0.13 216/2
0.12 216/1
0.13 210/2
0.11 213
0.20
0.15 103/1
102/1
0.09 103/2
0.06 102/2
0.18 100/2
0.10
[भाग 1
(2)
(1)
43
0.15
0.14
44
0.18
64
0.09
91
90
0.41
89/1
0.04
88/1
0.06
50
0.14
0.20
60
53/3
0.13
53/2
0.15
0.11
53/1
52/1
0.20
0.08
52/2
0.03
55/1
0.12
55/2
0.14
62
63
0.09
71
0.12
65
0.02
70
0.40
0.17
69/1
योग .. 10.63
12.03
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हैदरपुर तालाब योजना के नहार कार्य के भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 31 मार्च 2011
क्र. 627- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि भाग 1 ]
1277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-गोगांवा
(ग ) वन ग्राम- निमवाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.524 हेक्टर.
वन व्यवस्थापित केन्द्र निमवाड़ी की वन भूमि के अन्तर्गत पट्टेदारों की भूमि: -
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
171/2
0.245
169/2
0.336
148/2
0.130
142/2
0.032
141/2
0.422
54/2
0.488
55
1.143
0.017
56, 57/2
139/2
0.338
138/2
0.244
110/2
0.129
योग .. 3.524
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपरवेदा परियोजना मुख्य नहर एवं उसकी वितरण शाखा के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना , भीकनगांव, मुख्यालय खरगोन , वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 23 - भू- अ. - 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग) ग्राम-हिलगुंवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) .-48.044 हेक्टर अर्जित
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
खसरा नंबर (1)
626
0.372
605/2 /ब
0.236
0.108
607/3
0.262
608/3
0.173
609/2
601/1
0.655
602/1
0.020
0.354
605/1/अ
0.053
606/1
0.822
595
627
0.267
628
0.738
591
0.947
0.113
592
0.210
594/अ
567
0.332
575
0.170 1278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2) (1)
576/1
0.526 563/1
0.866 566/1
0.150 574/2
0.648 576/3
0.263 537
0.210 540
0.283 541
0.364 586
0.543 563/2
0.870 580
0.259 563/3
0.866 566/2
0.150 574/1
0.648 576/2
0.263 563/4
0.870 577
0.534 578
0.032 579
0.024 581
0.129 569
0.551 571
0.340 582/1/1
0.300 584/2/3
0.112 582/1/2
0.155 584/2/4
0.155 582/1/3
0.156 584/2/5
0.155 582/2/2
0.411
0.105 583
584/2/1
0.342 584/1
1.112 582/2/1
0.200 584/2/1
0.171 147
0.085 148/1 अ
0.428
[ भाग 1 (1)
(2)
0.340
208/अ
208/ब
0.340
151/1
0.191
0.247
153/1 /ग
152/1
0.413
261
0.745
250
0.364
231
0.073
228
0.194
252
0.057
253
0.057
217
0.194
218
0.186
227
0.299
0.073
236
239/1
0.040
211
0.324
212
0.060
213
0.316
148/2
0.017
276/1
0.011
0.151
254/1
260/2
0.065
260/3
0.035
869/213/1
0.012
276/2
0.011
869/213/2
0.004
214/3
0.175
215/1
0.030
254/2
0.151
256/1
0.205
276/3
0.011
214/1
0.175
215/2
0.030
254/3
0.086
255
0.065 भाग 1 ]
1279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2) 256/2
0.205 260/4
0.035 216
0.251 256/3
0.205 258
0.121 260/1
0.065 276/4
0.011 214/2
0.176 215/3
0.029 573
0.753 589/ख
0.117 538
0.032 539
0.024 123/1/अ
0.181 605/2 /ग
0.236 607/1
0.108 608/1
0.261 609/1
0.173 123/2
0.032 605/2/क
0.236 607/2
0.108 608/2
0.262 609/3
0.172 220
0.040 219
0.117 601/2
0.656 602/2
0.020 605/1/2
0.354 606/2
0.052 594/ख
0.809 564
0.583 565
0.316 588
0.332 597
0.243 590
0.849 630
0.332
(2)
(1)
598
0.267
0.146
599
600
0.364
0.405
596
625/1
0.162
0.081
625/2
625/3
0.040
625/4
0.041
536
0.194
542
0.243
0.202
543
544
0.146
546
0.388
547
0.283
548
0.170
549
0.024
550
0.105
551
0.016
0.057
552
0.146
553
554
0.024
555
0.210
556
0.599
557
0.186
558
0.462
0.170
559
560
0.081
561
0.348
207
0.089
0.510
209
278
0.044
277
0.385
562
1.117
585
0.591
0.040
232
234
0.024 1280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
235
0.073
233
0.040
263
1.400
264
0.526
265
0.275
266
0.372
267
0.510
268
0.040
269
0.129
270
0.024
271
0.200
257
0.065
259
0.016
241
0.518
242
0.057
243
0.024
244
0.065
245
0.129
246
0.494
247
0.526
248
0.259
0.227
249
229
0.170
230
0.049
237
0.105
238
0.040
योग .. 48.044
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रजिया तालाब योजना के भराव हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 2 अप्रैल 2011
पत्र क्र. 508 - प्रशा.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- पडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
57
0.008
0.036
292
योग .. 0.044
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पडिया माइनर एवं सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2011
क्र. 435- गोपनीय- 2011 - दो-3-1-2011 ( भाग- बी).- न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 4 अप्रैल 2011 से 9 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 4 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट , ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .
8. ( 1 ) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई- कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
( 2 ) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.
( 3 ) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं हैं अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सके .
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा .
जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2011
क्र. E- 1359- एक-7-3-2011 ( भाग एक) .- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-4929- एक-7-3-2010 , भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010 में 1282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
आंशिक संशोधन करते हुए, सोमवार दिनांक 21 मार्च 2011 को भाई दूज पर्व के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ , इन्दौर एवं ग्वालियर में अवकाश घोषित किया जाता है .
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में दिनांक 27 अगस्त 2011 (न्यायालयीन अकार्य दिवस ) को कार्य दिवस घोषित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च, 2011
क्र. 449-गोपनीय- 2011 - दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) .- न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर द्वारा निर्धारित स्थान पर, दो दिवसीय कार्यशाला " Key issues and Challenges under Protection of Women from Domestic Violence Act and Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000" , जो दिनांक 9 अप्रैल 2011 तथा 10 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर द्वारा निर्धारित स्थान पर दिनांक 9 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. ( 1 ) अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
(2) उक्त कार्यशाला में शामिल, ऐसे न्यायिक अधिकारी , जिनकी सेवाएं आवश्यक कार्य हेतु जिला मुख्यालय में आवश्यक हैं, को कार्यशाला में उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करने हेतु संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया है तथा उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करने संबंधी सूचना न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर को अवश्य प्रेषित करें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला एवं सक्ष न्यायाधीश , इन्दौर द्वारा निर्धारित स्थान पर दिनांक 9 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें .
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Protection of Women from Domestic Violence तथा Juevenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 एवं Cr. P. C. की प्रति साथ लावें.
5. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
7. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. 494- गोपनीय- 2011- दो-3-1-2010 ( भाग- बी ) . - न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 23 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा . समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2011 को प्रात:काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें.
भाग 1 ]
महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .
8. ( 1 ) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें . साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
(2 ) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें , ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.
( 3 ) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं हैं अथवा गुम हो गये हैं , जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता
1283
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सके.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2011
क्र. C- 2553- एक-7-3-2011 ( भाग एक) .- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 4929- एक-7-3-2010, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, सोमवार दिनांक 4 अप्रैल 2011 को गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ, इन्दौर एवं ग्वालियर में अवकाश घोषित किया जाता है.
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में शनिवार दिनांक 1 अक्टूबर 2011 (न्यायालयीन अकार्य दिवस ) को कार्य दिवस घोषित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2011
क्र. C- 2167- दो - 2-19-2008.- श्री एन . के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 1 से 8 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 2169- दो - 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 3 से 5 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
1284
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 2171- चार- 8-42-77- चौदह . श्री जी. एस. काकोडिया, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 15 सितम्बर 2010 , 20 सितम्बर 2010 , 1 अक्टूबर 2010 , 8 अक्टूबर 2010, 23 अक्टूबर 2010 , 8 नवम्बर 2010 से दिनांक 9 नवम्बर 2010 तक एवं दिनांक 18 नवम्बर 2010 से दिनांक 19 नवम्बर 2010 तक कुल 9 दिन का असाधारण अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1977 के नियम 31 ( 1 ) ( अ ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. काकोडिया, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1977 के नियम 36 (4) के अन्तर्गत देय नहीं होगा.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. काकोडिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2011
क्र. E- 1432-दो- 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 18 से 19 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
[भाग 1 जबलपुर, दिनांक 18 मार्च 2011
क्र. C- 2318- दो-2-25-2011.- श्री आर. के. गोस्वामी , प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 2 अप्रैल 2011
क्र. E- 1828-दो- 2-32-2000.- श्री राजेन्द्र महाजन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय भोपाल को दिनांक 28 फरवरी से 1 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 1830-दो-2-42-2009.- श्रीमती शिप्रा शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 11 से 31 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
भाग 1 ]
क्र. E- 1832-दो- 2-60-2009.- श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 1 से 11 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 1834- दो - 2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 25 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 1836-दो-2-14-2011.- श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 31 जनवरी से 1 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 30 दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थ किया जाता है .
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
क्र. E- 1838- दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 17 से दिनांक 19 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 1840-दो-2-26-05.- श्री ए. एच. एस. पटेल . अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 7 से दिनांक 11 मार्च 2011 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. E - 1843-दो -2-22-2011 .- श्री ए. एच. एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 14 से 19 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. एस. पटेल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एच. एस. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2581-दो- 2-65-2010.- श्री एन . डी. पटले, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 11 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
अवकाश से लौटने पर श्री एन . डी. पटले , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन.डी. पटले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2583-दो- 2-26-2011.- श्री वेद प्रकाश , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 7 से 11 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 18 मार्च 2011
क्र. 458-गोपनीय- 2011-दो - 2-1-2011 ( भाग - बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3) 1. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर.
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के स्थान पर.
[भाग 1 (1) (2) 2. श्री गौरी शंकर दुबे, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर.
(3) प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से श्री श्रवण कुमार रघुवंशी के स्थान पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2011
क्र. C-2145-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर. आई, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 11 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्ट के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर , रजिस्ट्रार.
Jabalpur , the 1st April 2011
No. 106 - Exam- 2011.-High Court of M. P. hereby declares select list successful candidates of M. P. Higher Judicial Services ( Direct Recruitment from Bar) Examination 2010. conducted in pursuance of Advertisement published in " Rozgar Aur Nirman " (dated 15th March 2010 to 21st March 2010) , as under :
S. No. Roll No.
(2)
Name (3)
(1)
3858
1
Shri Rakesh Mohan Pradhan 2
1287 Smt . Sangeeta Madan 3
1267 Shri Akhilesh Shukla
By order of the High Court SHYAM BIHARI VERMA , Registrar ( Exams) .
भाग 1 ]
1287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2011 क्र. 106- परीक्षा- 2011.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा " रोजगार और निर्माण " में प्रकाशित विज्ञापन ( दिनांक 15-3-2010 से 21-3-2010 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा ( बार द्वारा सीधी भर्ती ) परीक्षा , 2010 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चयन सूची निम्नानुसार घोषित करता है:-
क्रमांक (1)
रोल नंबर (2)
नाम (3)
क्र. 479 -गोपनीय - 2011-दो - 3-30-2011.- कुमारी स्वाति चौकसे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, गुना का विवाह श्री निवेश जायसवाल के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी स्वाति चौकसे " के स्थान पर " श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल " पति श्री निवेश कुमार जायसवाल परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
1
3858
श्री राकेश मोहन प्रधान
2
1287
श्रीमती संगीता मदान
आदेशानुसार, 3
1267
श्री अखिलेश शुक्ला
सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, श्याम बिहारी वर्मा , रजिस्ट्रार ( परीक्षा )
जबलपुर , दिनांक 16 मार्च 2011
क्र. 447 -गोपनीय - 2011 -दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)
(1)
(3)
(4)
(5)
सीहोर
1 श्री वेद प्रकाश शर्मा,
जबलपुर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर .
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.
टिप्पणी :- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 269- गोपनीय-2011 , दिनांक 21 फरवरी 2011 , जहां तक इसका संबंध श्री वेद प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर स्थानान्तरण से है , वह कुमारी सुषमा खोसला द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद से पदभार सौंपने के उपरांत प्रभावी होगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर , दिनांक 16 मार्च 2011
क्र. 441 - गोपनीय - 2011 - दो- 3-250-57 ( भाग-29 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा -3 ( बी ) 1-2010 -इक्कीस - ब ( एक) , ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त 1288
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
[ भाग 1 किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)
(2)
(3)
(4)
1 श्री विश्व दीपक तिवारी
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
2
बालाघाट
श्री अजय कुमार यदु
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
क्र. 443-गोपनीय- 2011 - दो - 3-250-57 ( भाग -29 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्रमांक 5 ) , दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(3)
(1)
(2)
(4)
1 श्री कुसुम हर चक्रवर्ती
बुरहानपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बुरहानपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
जबलपुर , दिनांक 29 मार्च 2011
क्र. 496- गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ( वर्तमान में पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रेक कोर्ट के पद पर कार्यरत ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. क्रमांक 3 ( ए) 9-2007- इक्कीस- ब ( एक ) 4045 , दिनांक 28 मार्च 2011 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए भाग 1 ]
1289
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन ) का नाम (1)
(2)
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)
लहार
1. श्री नरेन्द्र सिंह दीक्षित
लहार
लखनादौन
लखनादौन 2. कु. कल्पना उपाध्याय
शिवपुरी
शिवपुरी 3. श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी
ब्यावरा
ब्यावरा 4. श्री सुरेश कुमार आरसे
5. श्री राजेन्द्र कुमार गोंदले सेवढ़ा
सेवढ़ा
इन्दौर
इन्दौर 6. कु. भावना साधो
7. श्री किशोरी लाल बोरासी
इन्दौर
इन्दौर
सत्र खण्ड का नाम (4)
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)
न्यायालय में बैठने का स्थान (6) भिण्ड
लहार पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , लहार के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
सिवनी
लखनादौन पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
शिवपुरी शिवपुरी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कीहैसियत से .
ब्यावरा राजगढ़ पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
दतिया
सेवढ़ा पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
इन्दौर
इन्दौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
इन्दौर
इन्दौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
1290
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3) 8. श्री रमेश मावी
[भाग 1 (4)
(5)
(6)
अलीराजपुर
अलीराजपुर
रायसेन
रायसेन 9. श्री ब्रम्हप्रकाश चतुर्वेदी
10. श्री काशिफ नदीम खान टीकमगढ़
टीकमगढ़ 11. श्रीमती सरला वाकलवार ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर 12. श्री अनिल कुमार सुहाने
धार
धार 13. कु. किरण गोहर
14. श्री रविन्दर सिंह
सतना
सतना 15. श्री राम प्रकाश मिश्रा
सीहोर
सीहोर
इन्दौर
इन्दौर 16. कु. अनीता बाजपेयी
अलीराजपुर
अलीराजपुर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
रायसेन रायसेन पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
टीकमगढ़ टीकमगढ़ पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर
ग्वालियर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर
ग्वालियर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
धार
धार पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सतना सतना
पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सीहोर सीहोर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3) 17. श्री उमेश चन्द्र मिश्र
ब्यौहारी
ब्यौहारी 18. श्री सिकन्दर सिंह परमार रहली
रहली 19. श्री संजीव श्रीवास्तव
खण्डवा
खण्डवा
मन्दसौर
मन्दसौर 20. श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर)
सीहोर
सीहोर 21. श्री संजय कृष्ण जोशी
22. श्री शशि भूषण पाठक
मुरैना
मुरैना
भोपाल
भोपाल 23. श्री राजीव कुमार करमहे
ग्वालियर
24. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
ग्वालियर 25. श्री अजय श्रीवास्तव
भोपाल
भोपाल
इन्दौर
इन्दौर
26. श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी
1291 (4)
(5)
(6)
ब्यौहारी शहडोल पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
रहली सागर पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रहली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
खण्डवा
खण्डवा पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
मन्दसौर मन्दसौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मन्दसौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सीहोर
सीहोर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
मुरैना मुरैना पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
भोपाल भोपाल पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर
ग्वालियर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
भोपाल भोपाल पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
1292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
[ भाग 1 क्र. 498- गोपनीय- 2011- दो- 3-250-57 ( भाग -29 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2010- इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 25 फरवरी , 2011 एवं 23 मार्च , 2011 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है : -
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान (1)
(2)
(3) 1
बड़वानी श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी
2
इन्दौर श्री जयप्रताप चिड़ार
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2011
क्र. 510- गोपनीय - 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -
सारणी
क्रमांक (1)
अधिकारी का नाम (2)
1
श्री नरेन्द्र सिंह दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लहार के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , लहार, जिला भिण्ड.
2 कुमारी कल्पना उपाध्याय ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , लखनादौन , जिला सिवनी.
3
श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी ,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , शिवपुरी .
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , लहार , जिला भिण्ड की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन , जिला सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
भाग 1 ]
1293
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
4 श्री सुरेश कुमार आरसे , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब्यावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ब्यावरा , जिला राजगढ़ .
5 श्री राजेन्द्र कुमार गोंदले , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेवढ़ा , जिला दतिया.
6 कुमारी भावना साधो, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , इन्दौर.
7 श्री किशोरी लाल बोरासी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इन्दौर .
8 श्री रमेश मावी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अलीराजपुर.
9 श्री ब्रम्हप्रकाश चतुर्वेदी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , रायसेन.
10 श्री काशिफ नदीम खान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , टीकमगढ़ .
11 श्रीमती सरला वाकलवार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर.
12 श्री अनिल कुमार सुहाने, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर.
13 कुमारी किरण गोहर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , धार.
14 श्री रविन्दर सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सतना.
(3)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा, जिला राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवढ़ा, जिला दतिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
इक्कीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर, की हैसियत से.
बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर, की हैसियत से .
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ की हैसियत से.
बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से.
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से.
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार की हैसियत से.
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना की हैसियत से.
1294
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
15 श्री राम प्रकाश मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर.
16 कुमारी अनीता बाजपेयी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , इन्दौर.
17 श्री उमेश चन्द्र मिश्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ब्यौहारी जिला शहडोल.
18 श्री सिकन्दर सिंह परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रहली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , रहली, जिला सागर .
19 श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , खण्डवा.
20 श्री सुनील कुमार जैन ( सीनियर ) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मन्दसौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मन्दसौर.
21 श्री शशि भूषण पाठक, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना.
22 श्री राजीव कुमार करमहे , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल.
23 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर.
24 श्री अजय श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल.
25 श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश , इन्दौर.
[भाग 1 (3)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की हैसियत से.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब्यौहारी , जिला शहडोल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रहली , जिला सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मन्दसौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना की हैसियत से.
तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर, की हैसियत से.
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर की हैसियत से.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
1295
जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011
क्र. 512 -गोपनीय- 2011- दो-3-250-57 ( भाग-29 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2010- इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 28 मार्च, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है : -
सारणी
क्रमांक
नाम
(1)
(2)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3)
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
1 श्री अजय सिंह
सीधी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
रीवा
2 श्री अशोक कुमार त्रिपाठी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
3
ग्वालियर
श्री रवि कुमार बौरासी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के बारहवें अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
4 सुश्री सपना कौशल
इन्दौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
क्र. 526 -गोपनीय - 2011- दो- 3-1-2011 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार, न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
सारणी
क्र. नाम
कहां से
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3)
(6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
1
बालाघाट
श्री कालू सिंह बरया
अलीराजपुर अलीराजपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
1296
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(2)
(1)
(3) 2 श्रीमती गीता सोलंकी
इन्दौर 3
ग्वालियर श्री संजीव कुमार अग्रवाल
4 श्री संजय कुमार चतुर्वेदी टीकमगढ़ 5 श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर
पन्ना 6
सौंसर कु. नीता गुप्ता
7
सतना श्री संजय कुमार पाण्डे
[भाग 1 (5)
(4)
(6)
झाबुआ
झाबुआ
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से .
टीकमगढ़ टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार चतुर्वेदी के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजीव कुमार अग्रवाल के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पन्ना
पन्ना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर.
बालाघाट बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री कालू सिंह बारया के स्थान पर.
क्र. 527 -गोपनीय- 2011- दो- 3-1-2011 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
उज्जैन श्री विष्णु कुमार सोनी
2
निवास श्रीमती माधुरी राज लालजी
3 श्री तरूण राकेश स्टेन्डली
निवारी सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना पदस्थापना के जिले का नाम
(4)
(5)
के संदर्भ में टिप्पणी (6)
भोपाल
भोपाल
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
रीवा
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से पर. श्री कृष्ण दास महार के स्थान शाजापुर
सारंगपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री धरमपाल सिंह सिवाच के स्थान पर.
भाग 1 ]
1297
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3) 4 श्री कृपा शंकर शाक्य
खुरई 5
लखनादौन श्री राजदीप सिंह ठाकुर
6 श्रीमती किरण सिंह
अमरपाटन
निवास
7
सिरौंज श्री संजय कुमार कस्तवार
8
बुढ़ार श्री आशुतोष मिश्रा
9 श्री धरम पाल सिंह सिवाच
सारंगपुर 10
रीवा श्री कृष्ण दास महार
पाण्डुर्ना
11
ब्यावरा श्री धनराज दुबेला
राजपुर
12
मुरैना कु. शालिनी शर्मा
छिन्दवाड़ा
13
दमोह
भोपाल
कु. मन्जुलता चतुर्वेदी
14 श्रीमति वर्षा शर्मा
उज्जैन
भोपाल
15 कु. सरिता बाधवानी
छिंदवाड़ा
खुरई
(4)
(5)
(6)
पन्ना
पन्ना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
बालाघाट
बालाघाट
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
मण्डला
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती माधुरी राज लालजी के स्थान पर.
मऊगंज
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री दीपक शर्मा के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पेटलावद
झाबुआ
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री अंतर सिंह अलावा के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से .
बड़वानी
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
छिन्दवाड़ा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
भोपाल
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
षष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री कृपा शंकर शाक्य के स्थान पर.
1298
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(3) (2)
16
शाजापुर श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि. -2)
17
मण्डला श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन
18 श्री अन्तर सिंह अलावा
पेटलावद 19 श्री अरुण प्रताप सिंह
लौंडी 20
कोलारस श्री नवीन कुमार शर्मा
21 श्रीमति कविता दीप खरे
सागर 22 श्रीमती दीपाली शर्मा
होशंगाबाद 23 श्री दीपक शर्मा
मऊगंज
सागर
24
ग्वालियर होशंगाबाद
श्रीमती कुमुदनी पटेल
25
भोपाल
जबलपुर श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनि. )
26 श्रीमती वन्दना जैन
बैरसिया
इन्दौर 27 श्री विवेक शर्मा
उज्जैन
होशंगाबाद
[ भाग 1
(4)
(5)
(6)
विदिशा
कुरवाई
व्यवहार व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 1 की हैसियत से श्री संजय श्रीवास्तव के स्थान पर.
परासिया छिंदवाड़ा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .
देवास
सोनकच्छ
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजेन्द्रग्राम
अनूपपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
डबरा
ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी के स्थान पर.
अमरपाटन
सतना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमति किरण सिंह के स्थान पर .
उज्जैन
उज्जैन
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमति वर्षा शर्मा के स्थान पर.
सागर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती कविता दीप खरे के स्थान पर.
होशंगाबाद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमति दीपाली शर्मा के स्थान पर.
भोपाल
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
भोपाल
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आमोद आर्य के स्थान पर.
उज्जैन
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से वी. के. सोनी के स्थान पर.
भाग 1 ]
1299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3) 28 श्री शिवकांत
लौंडी 29
मनासा श्री राकेश कुमार गोयल
30
डबरा श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी
31
अम्बाह श्री राम बिलास गुप्ता
32 श्री संजय कुमार जैन ( जूनि. - 2 ) इटारसी 33 श्री अरूण श्रीवास्तव
सीहोर 34
बण्डा श्री प्रशांत कुमार
35 श्री संजय श्रीवास्तव
कुरवाई 36
मनावर श्री सुनील मालवीय
37 श्री शशीकांत वर्मा
पाण्डुर्ना 38
आमला श्री सतीश कुमार गुप्ता
39
ब्योहारी श्री सुधीर सिंह
40 श्री संदीप श्रीवास्तव
श्यापुर (5)
(4)
(6)
कोलारस शिवपुरी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
नीमच
नीमच
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
इन्दौर
इन्दौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमति वन्दना जैन के स्थान पर.
लौंडी
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री शिवकांत के स्थान पर.
खरगोन
मण्डलेश्वर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
सतना
सतना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संजय कुमार पाण्डे के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
दशम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमति कुमुदनी पटेल के स्थान पर.
चचौड़ा
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
सरदारपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उमरिया
उमरिया
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
बेगमगंज
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
राजगढ़
जीरापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
1300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
41 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( जूनि. )
धरमपुरी
सेवढ़ा 42 श्री निसार अहमद
गोहरगंज
जबलपुर
43
जावरा
खाचरौद
श्री सुखराम सीनम
44 श्री आशीष टांकले
सेंधवा
सैलाना
45 श्री चन्द्र किशोर बारपेटे
(5)
(6)
धार
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
जबलपुर
दशम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
वारासिवनी
परासिया 46 श्री रामजीलाल ताम्रकार
सिरमौर
चुरहट
47 श्री हिदायत उल्लाह खान
अनूपपुर
जुन्नार देव (जामई) 48
थांदला
बण्डा
श्री दिनेश कुमार खटीक
49
बरेली
गोहरगंज
श्री सुनील कुमार शोक
50
चंदेरी श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
सुसनेर
51
आगर श्री विष्णु खेड़े
नारायणगढ़
52 श्री जय सिंह सराते
जयसिंह नगर जुन्नारदेव (जामई)
53 श्री सतीश चन्द्र मालवीय
आष्टा
खुरई 54 श्री राधेश्याम मढ़िया
बैढ़न
बुरहानपुर
55
त्योंथर श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी
होशंगाबाद
बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
सीधी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अनूपपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रशांत कुमार के स्थान पर.
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 गोहरगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री निसार अहमद के स्थान पर.
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
छिंदवाड़ा
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .
सीहोर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बुरहानपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
होशंगाबाद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
1301 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
टिप्पणी :-
1 . श्रीमती गीता सोलंकी , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इन्दौर.
2. श्री संजय कुमार चतुर्वेदी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , टीकमगढ़ .
3. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , पन्ना.
4. श्रीमती किरण सिंह, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 , अमरपाटन, जिला सतना.
5. श्री आशुतोष मिश्रा , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , बुढ़ार जिला शहडोल.
6. श्री कृष्ण दास महार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रीवा.
7. कुमारी मंजूलता चतुर्वेदी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 /न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , दमोह .
8. श्री अंतर सिंह अलावा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पेटलावद, जिला झाबुआ.
9. श्री अरुण प्रताप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , लौंडी , जिला छतरपुर.
10. श्री नवीन कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कोलारस , जिला शिवपुरी.
11. श्रीमती कविता दीप खरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सागर.
12. श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी , प्रथम व्यवहार, न्यायाधीश , वर्ग -1 , डबरा , जिला ग्वालियर.
13. श्री प्रशांत कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बंडा जिला सागर.
14. श्री सतीश कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , आमला , जिला बैतूल.
15. श्री निसार अहमद, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहरगंज , जिला रायसेन.
16. श्री हिदायतउल्लाह खान, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
17. श्री सुनील कुमार शोक, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बरेली, जिला रायसेन.
18. श्री सतीश चंद्र मालवीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , खुरई, जिला सागर.
के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत किया गया है. इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2011
क्र. ई- 1416- तीन-6-4-81 - भाग-पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक ए/ 1402- तीन- 6-4-81, भाग- पांच, दिनांक 1 जून 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावे:-
अनुसूची
क्षेत्र जिसके लिये
क्रमांक
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(1)
(2)
विशेष न्यायाधीश की
नियुक्तिकी गई
(3)
(4) 1
राजस्व जिला दतिया
विशेष न्यायालय, दतिया सुश्री मीना सिंह, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989
दतिया.
1302
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
No. E- 1416 - III - 6-4-81 - Pt - V.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. A - 1402 - III - 6-4-81 Pt - V, dated 1st June 2010 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No. Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(1)
(2)
Area for which the
appointment made in
Special Court
(3)
Name of the Special Court established by the State Government (4) 1
Special Court Datia
Revenue District Datia.
1989 Datia . Sushree Meena Singh , Special Judge , SC/ ST ( Prevention of Atrocities ) Act,
क्र. ई- 1417- तीन-6-4-81- भाग- चार. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर , एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/2638- तीन-6-4-81, भाग- चार , दिनांक 18 मई 2007 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावे:-
अनुसूची
क्रमांक
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम , विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
क्षेत्र जिसके लिये
विशेष न्यायाधीश की
नियुक्तिकी गई
(1)
(2)
(3)
(4) 1
राजस्व, जिला छतरपुर
विशेष न्यायालय , छतरपुर श्री पवन कुमार शर्मा , अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.
No. E - 1417 - III- 6-4-81 -Pt . IV. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section ( 6 ) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyanpharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 2638 - III - 6-4-81 Pt - IV, dated 18th May 2007 , namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No.
(1)
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Area for which the
appointment made in
Special Court
(3)
Name of the Special Court established by the State Government (4) 1
Special Court Chhatarpur
Revenue District Chhatarpur.
Shri Pawan Kumar Sharma , Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
1303
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मझौली, दिनांक 13 अप्रैल 2011
क्र. 55 भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग) ग्राम- निधिपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.51 हेक्टर .
खसरा क्र.
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
7
0.35
0.05 9/1
0.07
0.04 10/1
0.21
0.003 9/2
0.07
0.04 10/2
0.21
0.003
0.07
0.04 9/3
10/3
0.20
0.003
0.08
0.05 11/2
0.08
0.04 11/3
0.03
0.03 11/4
0.03
0.03 11/5
0.04
0.04
11/6
0.03
0.03 11/7
0.04
0.04 20
0.29
0.15 28
0.22
0.01 29
0.27
0.02 30
0.26
0.02 118
0.48
0.12 119
0.36
0.36
(2)
(1)
0.24
0.24 120
0.16
0.04 399
121
0.62
0.18 0.51
122
0.01 123
0.31
0.28 127
0.15
0.15
0.22 128
0.64
0.13
131
0.01 0.12
0.05 132
133
0.11
0.11 134
0.11 0.11
0.20 135
0.49
136
0.36 0.69
0.22 758
0.40
0.03
765
0.01 137
0.44
0.12 139
0.18
0.13 140
0.21
0.21 0.40
152
0.08 0.22
0.22 153
154
0.29
0.26 2.30
0.23 158
0.05 196
0.68
0.38
0.22 400
401
0.75
0.20
0.25 402
0.44
0.02 733
0.53
736
0.40
0.22 737
0.06 0.06
738
0.06
0.01 1.07
743
0.42 744
0.11
0.03 748
0.16
0.11 749
0.17
0.15 750
0.27
0.20 0.37
751
0.03 756/1
0.34
0.10 0.05
0.02 756/2
757
0.08 0.08
0.51
0.08 759 1304
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2011
(1)
(2)
766
0.28
0.28 767
0.26
0.05
0.19
768
0.11 771
0.50
0.17 771/987
0.52
0.10 772
0.73
0.37 773
0.15
0.13 774
0.07
0.05 775
0.96
0.38 776
0.46
0.32 777
0.93
0.15 783
0.23
0.11
0.11
787/988
0.10 787
0.31
0.08 788
0.75
0.20 919
0.58
0.03 921
0.69
0.28 934
0.13
0.13 935
0.14
0.14 936
0.64
0.05 937
0.13
0.02 938
0.14
0.14 939
0.18
0.18 940
0.06
0.04 941/1
0.04
0.03 941/2
0.04
0.03 942
0.26
0.05 943/1
0.16
0.08 343/2
0.16
0.07 944/1
0.32
0.11 944/2
0.32
0.11 947
0.41
0.07 948
0.44
0.32 949
0.57
0.14 784
0.09
0.05 155
0.07
0.02 156
0.53
0.01
योग .. 11.51 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग निर्माण के लिये निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मझौली , जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 57 भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- कुसमी
(ग) ग्राम- भदौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.29 हेक्टर.
खसरा क्र .
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
13
0.81
0.02 15
0.02
0.18
16
0.09
0.01 17
0.09
0.08
0.23
18
0.23 19
0.13
0.05 20
0.16
0.14 21
0.20
0.17
0.13
22
0.04 27
0.10
0.03 28
0.03
0.03 29
0.02
0.02 54
0.15
0.02 55
0.06
0.06
56
0.05
0.01 57
0.05
0.01 58
0.08
0.08 60
0.08
0.08 62/1
0.06
0.03
0.02 62/2
0.04
0.06 63
0.06
59
0.02
0.02 61
0.04
0.04 64
0.13
0.02 योग .. 1.29 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से रेलवे साइडिंग निर्माण के लिये निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मझौली , जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.