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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 22 April 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-04-22.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2011 - वैशाख 2 , शक 1933

विषय - सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 मार्च , 2011

क्र. ई - 1-91-2011-5- एक. श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे ( 1982 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के रूप में पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती अरूणा शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्रीमती अरूणा शर्मा द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई.एस. दाणी , भाप्रसे ( 1980 ) , प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग केवल आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

1305

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011.

1306

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. एफ 1 ( ए ) 187-1991- ब-2-दो. श्री राजेश चावला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक ( सर्तकता - सुरक्षा ) मध्यप्रदेश , विद्युत् मण्डल , जबलपुर को दिनांक 4 से 21 अप्रैल 2011 तक, कुल अठारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 03 , एवं 22 अप्रैल 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 की गृह नगर यात्रा सुविधा के तहत् सपरिवार गृह नगर, " सहारनपुर ( उत्तरप्रदेश ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -

1. श्री राजेश चावला स्वयं

2. श्रीमती सुनीता चावला पत्नी

3. प्रातीक चावला पुत्र

4. कार्तिक चावला पुत्र

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

. (3 ) उक्त यात्रा हेतु श्री चावला को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 4 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक ( सर्तकता- सुरक्षा ) मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ 1 ( ए) 105-1993- ब-2-दो . राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा श्री एम. पी. द्विवेदी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

[ भाग 1 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि. , भोपाल को दिनांक 6 से 15 अप्रैल 2011 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 03, 04, 05, 16 अप्रैल 2011 एवं 17 अप्रैल 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा सुविधा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत् सपरिवार " अण्डमान निकोबार " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है .

( 2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 14028/4/2009-Estt . (L) , दिनांक 03 जून, 2009 में निहित प्रावधान के तहत् श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक/प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि. , भोपाल को उक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 3 ) उपर्युक्तानुसार नगदीकृत अवकाश श्री द्विवेदी के अर्जित अवकाश खाते में से घटाया जावेगा.

(4 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् लागू रहेंगी .

क्र. एफ 1 ( ए) 253-1988-ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 अप्रैल 2011 एवं दिनांक 01 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 की गृह नगर यात्रा सुविधा के तहत् गृह नगर " चण्डीगढ़ " अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 13 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(4 ) उक्त यात्रा हेतु डॉ. आर. के. गर्ग को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भाग 1 ]

( 5 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) मध्यप्रदेश , भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के . गर्ग , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ 1 ( बी) 154-10- बी-4-दो. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा -2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15,600-39,100+ 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे . अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे : -

1307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी.

( 3 ) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(4 ) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी .

(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

( 6 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी . उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

अभ्यर्थी का नाम

एवं पता

क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची

का क्रमांक

(1)

(2)

1

08

(3) श्री लोकेश कुमार सिन्हा, यादव नंद नगर म. नं. 426 , गली क्र. - 3, थाना बाणगंगा, इन्दौर, मध्यप्रदेश .

2

12

कु. स्टेला सुलिया , सी- एचडी/ 24 , सुकलिया , एमआर -10 , रोड इन्दौर, मध्यप्रदेश पिन -452 010 .

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा . जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(8 ) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

राजेश ओगरे, अवर सचिव .

1308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर मध्यप्रदेश है . उनकी जन्मतिथि 25 अगस्त, 1979 है.

क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010-इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 45 ) राज्य शासन, श्रीमती ज्योत्सना आर्य , पत्नी श्री अजीत सिंह बघेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन मध्यप्रदेश है . उनकी जन्मतिथि 16 अगस्त, 1978 है.

क्र . फा. 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 41 ) राज्य शासन , श्री रवि शंकर पुत्र श्री चतुर्भुज दोहरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2011

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है. उनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल , 1981 है .

क्र. फा. 3 ( बी) 1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 27 ) राज्य शासन, श्री अतुल यादव पुत्र श्री पुरूषोत्तम यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2011

क्र. एफ- 2-01-2009- ई - चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 की धारा 7 ( 1 ) /7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश वित्त निगम इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रूपये 5,77,50,000 ( रूपये पांच करोड़ सत्ततर लाख पचास हजार) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है : -

क्र.

निहित दर

प्रत्याभूति राशि

कुल प्रत्याभूति राशि आदेश क्र. व दिनांक

प्रत्याभूति समाप्तिकी अवधि

प्रत्याभूति दी गई

10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति

ऋण पत्र

11.5%

14-11-2010

52.50 लाख

5,25,00,000

5,77,50,000 1 क्रमांक 3916/5664/ चार/नि-3/90

दिनांक 6-11-1990 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. पुरोहित, अवर सचिव.

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2011

क्र. 4762 - व.लि. -1-2011 .- मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, ज्वर, आंत्रशोध रोग , के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं , निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद की संपूर्ण सीमा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं. इसी विनियम के नियम 2 के उपनियम ( घ ) एवं (ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होशंगाबाद जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , सहायक सर्जन , मुख्य नगरपालिका अधिकारी , खाद्य निरीक्षक ( खाद्य विभाग ) स्वास्थ्यता निरीक्षक नगरपालिका उक्त समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिये उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , होशंगाबाद को निर्देश देता हूं कि इस संबंध में शासनादेश को पूर्ण पालन करना सुनिश्चित करें, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी कीजावे.

निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश विदिशा, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र.- SW - 5455-2011.- मुझे अवगत कराया गया है कि नीमताल चौराहे से पीतलमिल चौराहे के बीच निजी एवं लोक वाहनों द्वारा असामान्य रूप से अधिक गति तथा बहुतायत में प्रेशर

1309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

हार्न का उपयोग किया जा रहा है , इस कारण एक ओर जहाँ उक्त क्षेत्र में सड़क दुर्घनायें बढ़ रही हैं वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों तथा संलग्न क्षेत्रों में लोक शांति विक्षुब्ध हो रही है.

2. उल्लेखनीय है कि नीमताल से पीतलमिल चौराहे के बीच जिला चिकित्सालय , जिला न्यायालय , सर्किट हाउस , पुरातत्व संग्रहालय , जिला अभिभाषक संघ तथा अन्य निजी चिकित्सालय, रहवास एवं शिक्षण संस्थायें हैं , अतः अधिक गति से गुजरने वाले वाहनों से संबंधित दुर्घटना एवं प्रेशर हार्न की तीव्र / ककर्श ध्वनि के कारण असहजहता अनुभव की जा रही है .

3. अतः मैं, सी. बी . सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला विदिशा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 ( 2 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम- 1989 के नियम 119 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1991 के नियम 217 के अनुक्रम में नीमताल चौराहे से पीतलमिल चौराहे के बीच लोक सेवा वाहनों तथा निजी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 कि. मी. प्रति घंटा नियत करता हूँ तथा उक्त क्षेत्र में प्रेशर हार्न का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूं.

4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में नियत गति सीमा तथा प्रेशर हार्न प्रतिबंधित किये जाने संबंधी सूचना पटल मुख्या मार्ग के दोनों ओर कार्यपालन यंत्री , राष्ट्रीय राजमार्ग तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , विदिशा द्वारा प्रदर्शित कराये जावें तथा इस आशय की सूचना दैनिक समाचार - पत्रों में सहज दृष्टिगोचर तथा स्पष्टता से प्रकाशित कराये जावें साथ ही उक्त क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी , विदिशा द्वारा की जावेगी .

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

1310

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 मार्च 2011 क्र. 249 - भू-अर्जन-2011.

करारनामा

सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल , जरिये कलेक्टर, सतना

प्रथम पक्ष प्रोजेक्ट हेड , रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ( प्रथमपक्ष ) के ज्ञाप क्रमांक 12-32-2010-सात- 2- ए, दिनांक 11 मार्च 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना के मेंगा सीमेन्ट प्लान्ट को भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के तहत 132.628 एकड़ निजी भूमि के भू-अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है .

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेंगा सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है.

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है: -

1. यह कि द्वितीय पक्ष, रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा . लि. मैहर, जिला सतना का प्रोजेक्ट हेड हूं.

2. यह कि रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा . लि. मैहर, कम्पनी ने सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के लिए ग्राम भरौली में 73 कृषकों से 48.083 एकड़, ग्राम इटहरा के 32 कृषकों से 25.524 एकड़, ग्राम बेरमा में 32 किसानों से 10.576 एकड़ , ग्राम खेरवाकलॉ में 20 किसानों से 18.249 एकड़ तथा ग्राम भैसासुर के 12 किसानों से 12.696 एकड़ कुल 115.128 एकड़ भूमि क्रय कर ली है , तथा 12.385 एकड़ मध्यप्रदेश शासन की भूमि के आवंटन हेतु आवेदन लंबित हैं , जबकि ग्राम भरौली के 93 कृषकों की 32.012 एकड़, ग्राम इटहरा के 62 कृषकों की 31.720 एकड़, ग्राम बेरमा के 44 कृषकों की 11.742 एकड़, ग्राम खेरवाकलॉ के 59 कृषकों की 42.024 एकड़ ग्राम भैसासुर के 8 कृषकों की 13.605 एकड़ एवं ग्राम लोही के 5 कृषकों की 1.525 एकड़ कुल 273 कृषकों की 132.628 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने को शेष रह गई है.

3. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी , जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत् की जायेगी. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.

4. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

5. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जायेगा.

6. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.

7. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

1311 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन व अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा .

9. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

11. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

12. कंपनी को दी गयी भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .

15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा .

17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

18. भूमि व उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें स्वीकार होगी.

हस्ता./- (संतोष कुमार तेजवानी )

प्रोजेक्ट हेड

रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,

हस्ता./- ( सुखबीर सिंह ) कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.

जिला सतना ( म.प्र. ) .

हस्ता./- ( आदित्य प्रताप सिंह )

साक्षी- 1 . हस्ता./- नाम (राजीव दीक्षित )

पता डिप्टी कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश .

मैनेजर लायजन रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर, जिला सतना ( म.प्र. ) .

साक्षी-2 . हस्ता./-

हस्ता./- (विक्रान्त सराफ)

नाम (राजेश कुमार शर्मा ) डिप्टी मैनेजर

पता का.स.श्रे. 3 , कार्या. , भू-अर्जन अधि. सतना.

रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,

जिला सतना ( म.प्र. ) .

1312

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 7 मार्च 2011

क्र. भू- अर्जन- 2- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

तहसील/ तालुक

(हे. में)

(1)

(2)

(6)

(3)

(4)

(5)

(7) डिण्डौरी

260

डिण्डौरी

0.10

देवलपुर

प.ह.नं. 63 259

0.08

देवलपुर जलाशय नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

रा.नि.म.

266

0.05

258

0.10

समनापुर

267

0.10

0.10

551/12,14,15

0.07

270

271

0.04

0.05

269

272

0.06

0.02

273/1

274

0.02

273/2

0.02

275/1

0.01

0.03

273/3

0.02

275/2

0.01

11/2

0.03

276

0.02

279

0.20

8

0.40

218/1

0.10 भाग 1 ]

1313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

225

0.06

227

0.06

देवलपुर जलाशय नहर निर्माण कार्य.

218/2

0.09

217

0.30

215

0.35

214

0.06

4

0.26

5

0.24

0.10

6/1 , 6/2 ,

6/3 , 6/4

0.10

14/1 , 14/2,1

14/3

12

0.20

13

0.04

0.05

31/1 , 31/3

32/1

0.15

31/2

0.05

63

0.25

62

0.02

64

0.19

0.20

87

53

0.01

52

0.10

51

0.15

86

0.02

0.12

88

89

0.13

90

0.10

0.08

117

91

0.10

166

0.12

92

0.10

116

0.09

165

0.10

164

0.10 1314

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

163

0.10

देवलपुर जलाशय नहर

162/1

0.02

निर्माण कार्य.

162/2

0.02

162/3

0.02

161

0.04

0.04

159

160

0.08

182/2

0.03

182/1

0.03

182/3

0.02

557/2

0.10

555/1

0.20

554/1

0.19

553/1

0.10

552/1

0.10

0.25

551/3

551/13

0.20

575/1

0.20

575/2

0.03

576

0.06

577

0.04

578

0.04

579

0.04

580

0.10

581

0.04

591

0.10

592

0.09

8.00

योग

शासकीय भूमि

0.13

22, 582

8.13

कुल योग

भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 24 मार्च 2011

प्र. क्र. 07 - अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)

(3)

(4) कटनी बडवारा

3.51

छपरवाह प.ह.नं. 64

लमकना

0.29

प.ह.नं. 67 योग .. 3.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग .

झिरगिरी जलाशय योजना नहर कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कटनी, दिनांक 28 मार्च 2011

प्र. क्र. 07- अ-82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

कटनी कटनी

निजी 0.85

घुघरा प.ह.नं. 30

योग .. 0.85

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

आयुक्त नगरपालिक निगम, कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगरपालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 प्र. क्र. 08 - अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

(3)

कटनी कटनी अमकुही प.ह.नं. 29

निजी 1.84 योग .. 1.84

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगरपालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) कटनी कटनी

निजी 4.04

कैलवारा खुर्द प.ह.नं. 29

योग .. 4.04

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) आयुक्त नगर पालिक निगम , कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री , नगर पालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1)

(4) कटनी

(2) कटनी

निजी 9.88

द्वारा प.ह.नं. 30

9.88

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री , नगर पालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1317

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

प्र . क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिः का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

3

(1) (2)

(3)

(4) कटनी कटनी पौसरा प.ह.नं. 30

निजी 0.50 योग .. 0.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

आयुक्त नगर पालिक निगम , कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2011

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2010-11- नस्ती क्र. 207-2010 - एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का विवरण ग्राम अधिग्रहित की जाने वाली भूमि एवं रकबा ( हे . में )

(1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

हरसूद बंकापलास (वनग्राम)

कृषि भूमि सर्वे नंबर 7, 17 , 20 , 8 , 34 , 22, 36/2 , 28 , 40 , 27 , 36/1 , 33 , 32 , 29 , 9 , 15 , 31 , 24, 25 , 11 , 13 , 12 , 3 , 4 , एवं 5 कुल रकबा 33.794 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी , खण्डवा क्रमांक 3 , में देखा जा सकता है .

1318

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 क्र. 02- अ - 82-2010-2011- नस्ती क्र. 207-2010- एल ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का रकबा (4) खण्डवा

हरसूद बंकापलास (वनग्राम)

आबादी भूमि सर्वे नंबर 24कखगघ, 25 कख , 26कख , 57कखग , 7कख, 14कख , 30कख , 8कख , 55कखग , 56कखगघच , 47कखग, 15कख , 32कख , 37 कखगच, 46कखग , 34कख , 35कखग , 21 कखग , 23 कखग , 45कखगघ , 11कख, 10 कखग , 2कखग , 3,4कखग एवं 5 कुल रकबा 3978.46 वर्गमीटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.

इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, खण्डवा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 628 - भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) खरगोन

(2) महेश्वर

(4) 42.707

(3) पथराड़ खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.

महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

भाग 1 ]

1319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. 581 - भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. 17 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

पिपलोद

0.930 पानसेमल

बड़वानी

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन,

देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

संभाग, बड़वानी .

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 582- भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 18- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) (2)

(3)

5.772 पानसेमल

बड़वानी

बंधाराखुर्द

अनुसूची

धारा 4 (2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन,

देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

संभाग, बड़वानी .

नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1320

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

[भाग 1 क्र. 583 - भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 19- अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

देवधर

3.160 पानसेमल

बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , बड़वानी.

देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 584- भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. 20- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

3.630 बड़वानी पानसेमल दिवड़िया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन,

संभाग, बड़वानी.

देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 585 - भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र. 21-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन 1321 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(6) (3)

(4)

(5)

ललवानिया

0.045

बड़वानी पानसेमल

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , बड़वानी.

गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 586 - भू- अर्जन- 2011-प्र.क्र. 22-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6)

4.400

बड़वानी पानसेमल जुनापानी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन,

संभाग , बड़वानी.

गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु .

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 587 - भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. 23 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

(4)

(3)

(6)

(5)

4.824

पानसेमल

बड़वानी

गौरीखेड़ा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, बड़वानी.

गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.

1322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

[भाग 1 नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 7 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 04- अ- 82-2010-11-121.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में )

सिलावटी

0.179

गुना

गुना

444/1 में से

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.

सिलावटी लघु सिंचाई परियोजना (नहर निर्माण) .

योग 0.179

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. 2822 - भू- अर्जन- 20101.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत भाग 1 ]

1323

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) सौंसर

छिन्दवाड़ा

ग्राम-हिवराखाण्डे रायवार ब.नं. 416 प.ह.नं. - 17 रा.नि.मं. - सौंसर

रकबा 06.221 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

बेरडी से लोधीखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये ग्राम - हिवराखाण्डेरायवार की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 2846 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा छिंदवाड़ा ग्राम-काराघाट ब.नं. 55

रकबा 317.799 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

प.ह.नं. - 29 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा -1.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यवपर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यवपर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

1324

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग-चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2847- भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(6) छिन्दवाड़ा चौरई

रकबा 311.459 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

ग्राम-मोआर ब.नं. 238 प.ह.नं. - 02 रा.नि.मं. -चौरई

व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री, पेंच संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई के उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2848- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने भाग 1 ]

1325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) चौरई

छिन्दवाड़ा

रकबा 532.200 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )

ग्राम-बारहबरयारी ब.नं. 203 प.ह.नं. - 08 रा.नि.मं. -चौरई

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2849 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (4) (हे. में) चौरई

छिन्दवाड़ा

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रकबा 256.609 हे. एवं

(उक्त भूमि पर आने

वाली संपत्तियां)

ग्राम-केवलारीसंभा ब.नं. 32 प.ह.नं. -2/4 रा.नि.मं. -चौरई

संभाग चौरई, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 2850 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(6)

(5)

(1)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

रकबा 399.778 हे. एवं

(उक्त भूमि पर आने

वाली संपत्तियां)

ग्राम - सिहोरा ब.नं. 576 प.ह.नं. -29 रा.नि.मं.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

छिन्दवाड़ा -1

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2851 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भाग 1 ]

1327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4) छिन्दवाड़ा ग्राम - जम्होड़ी पंडा

छिन्दवाड़ा

ब.नं. 186

प.ह.नं. -31

(उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां) रकबा 275.049 हे. एवं

रा.नि.मं.

छिन्दवाड़ा-1

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 4 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2852 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा चौरई

रकबा 308.687 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)

ग्राम- धनौरा ब.नं. 135 प.ह.नं.- 08 रा.नि.मं. चौरई

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1328

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 6345 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

00.101 राजगढ़ राजगढ़ लालपुरा

01.182

किशनपुरिया

21.499

परसपुरा

17.966

कुशलपुरा

06.083

रोज्या

08.380

रोजडखुर्द

योग .. 55.211

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

गेरखपुरा तालाब के डूब में अर्जित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6347 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार , एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)

(1)

(3)

(4)

1.165 राजगढ़

राजगढ़

कंवरपुरा

योग .. 1.165

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कंवरपुरा तालाब की नहर हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2760 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र.अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग (हे. में. ) (1)

(2)

(3)

बण्डा पजनारी

(4) 76

सागर

7.06

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .

बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - पजनारी.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2761 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र.-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग

(हे. में. ) (1)

(2)

(3)

(4) बण्डा

75/20

सागर

6.63

सलैया बिनेका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र. ) .

बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है . बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - सलैया बिनेका .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2762 - भू-अर्जन- 2010- प्र . क्र.अ-82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी 1330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग (हे. में. )

(4)

8.23

(3) गनियारी 73/20

(1) सागर

(2) बण्डा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र.) .

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम- गनियारी .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी - बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क- 2763 - भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र.-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग (हे. में. )

(4) (1) सागर

(2) बण्डा

0.72

82

(3) पिपरिया चमारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ).

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - पिपरिया चमारी.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 2764 - भू-अर्जन- 2010 -प्र. क्र. अ- 82-10-11 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग (1)

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(4)

सागर

75/20

9.20 बण्डा

(3) बगपुरा

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - बगपुरा.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1331 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्र. क- 2766- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र.-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग

(हे . में. )

(1) (2)

(4)

सागर

(3) बरखेरा

38

3.03

शाहगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - बरखेरा.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क- 2767- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम पटवारी हल्का

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नम्बर

क्षेत्रफल लगभग

(हे. में. )

(5)

(1) सागर

(3) लवनउ

(4) 36

10.84

(2) शाहगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र.) .

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - लवनउ.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क 2768 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल

तहसील

पटवारी हल्का

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नम्बर

लगभग

(हे. में.)

(4)

(1) सागर

28.81

37

(3) मुड़ारीबुर्जुर्ग

(2) शाहगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - मुड़ारीबुर्जुर्ग.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1332

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 क्र. 2769 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ-82-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

पटवारी हल्का नम्बर

क्षेत्रफल लगभग (हे. में. )

(2)

(4)

(5)

75/20

(1) सागर

11.65

बण्डा

(3) रीछई

सागर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ).

(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम रीछई सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2770- भू- अर्जन- 2010- प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल लगभग

पटवारी हल्का नम्बर

(हे. में. )

(3)

(6) (1) सागर

(4) 47

3.31

(2) शाहगढ़ रतनपुर

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र.) .

बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है - बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - रतनपुर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 2759- प्र.भू- अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख. नं .

कुल रकबा (हे. में)

(4)

(2) रहली

(3) महेशा

17

(5) 2.00

(1) सागर

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .

(7) रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भाग 1 ]

1333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्र. क- 2778 - प्र.भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

कुल ख. नं .

कुल रकबा (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

(5) सागर

32

26.12

चक परासिया

गढ़ाकोटा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .

रहली विकासखण्ड के अंतर्गत चनौआ बुजुर्ग जलाशय के शीर्ष कार्य ( बांध ) एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.

क्र. क- 2780 - प्र.भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

कुल रकबा (हे. में) (1)

(3)

(2)

कुल ख. नं. (4)

(5) रहली

धोनई

18

4.80 सागर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .

रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध ) के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 05 - अ - 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित 1334

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) ग्वालियर

ग्वालियर

रौरा

12.643 योग .. 12.643

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि काअर्जन.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 06 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) ग्वालियर

बस्तरी

ग्वालियर

19.98 योग 19.98

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन .

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ-11 अ-82-08- पत्र क्र. 248 भू- अर्जन 08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]

1335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकवा लगभग ( हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) सतना

भरोली

12.955 मैहर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर .

रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-20 अ-82-08- पत्र क्र. 247- भू-अर्जन 08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकवा लगभग ( हे . में) (2)

(1)

(3)

(4)

बेरमा

सतना मैहर

4.752 (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर .

रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ- 21-अ- 82-08- पत्र क्र. 246- भू-अर्जन-08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) सतना मैहर खेरवाकला

17.007 ( 2) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा . लि. , मैहर.

रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

1336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

[ भाग 1 भू-अर्जन प्र . क्र. एफ- 22- अ- 82-08- पत्र क्र. 245- भू-अर्जन-08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में ) (1) (2)

(4)

(3)

सतना मैहर

12.837

इटहरा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर.

रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

भू-अर्जन प्र . क्र. एफ- 23-अ- 82-08- पत्र क्र. 244- भू-अर्जन-08 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकवा लगभग ( हे . में) (1) (2)

(3)

(4) सतना

5.506 मैहर भैसासुर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा . लि. , मैहर.

रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु .

भू- अर्जन प्र. क्र. एफ - 24-अ- 82-08- पत्र क्र. 243- भू- अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकवा लगभग (हे . में ) (1) (2)

(3)

(4) सतना मैहर लोही

0.617 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर .

रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 29 जनवरी 2011

क्र. भू- अर्जन-50 ( अ-82)-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- दूधी मझौली

(घ) क्षेत्रफल लगभग-6.740 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

8

0.720

0.320

65

75

0.120

78

0.140

77

0.200

80

0.060

123

0.160

121

0.160

114

0.460

0.440

95

96

0.120

138

0.250

140

0.020

141

0.120

162

0.360

161

0.020

207

0.250

201

0.090

203

0.080

(2)

(1)

204

0.020

380

0.160

226

0.080

225

0.380

236

0.230

365

0.200

364

0.020

366

0.220

362

0.140

361

0.160

378

0.120

360

0.060

0.300

381

384/1

0.020

0.010

384/2

458

0.030

459

0.120

योग : 6.360

0.380

101,164,370

योग : 6.740

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलघिटी जलाशय ग्राम दूधीमझौली नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

डिण्डौरी , दिनांक 2 फरवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-49 ( अ-82)-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- डिण्डौरी

(ख ) तहसील - डिण्डौरी 1338

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(ग) ग्राम-केवलारी माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.093 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

202

0.044

0.024 201

200

0.049 197

0.108

0.037 191

383

0.216 216

0.024 217

0.046

0.040 218

219

0.084 220

0.074

0.068 225

261

0.042 260

0.048 259

0.052 258

0.052 248

0.074 249

0.146 419

0.106 420

0.070 421

0.310 423

0.032 446

0.112 445

0.056 444

0.022 442

0.028 441

0.118 443

0.094 474

0.046 473

0.140 472

0.060 470

0.120 477

0.060 476

0.076

योग : 2.678 0.415 194,185,193 ,

180,177,242

योग : 3,093 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- केवालारी जलाशय ग्राम केवलारी मा. नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 14 मार्च 2011

क्र. 10 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील - दतिया

(ग ) ग्राम- बडौनी खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.77 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.10

86

435

0.12

436

0.32

0.10

437

438

0.07

0.07

439

0.07

440

441

0.01

0.05

453

454

0.19

0.17

470

0.10

472

0.12

473 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

0.07 479/1

479/2

0.07 479/3

0.07 494

0.02 497

0.01 498

0.03 499

0.02 500

0.03 501

0.02 502

0.01 505

0.04 506

0.02 507

0.02 508

0.02 802

0.07 803

0.03 806

0.03 807

0.12 1768

0.33 1770

0.05 1793

0.49 1800

0.32 1801

0.36 1802

0.36 1928

0.21 1929

0.33 1930

0.40 1933

0.24 1934

0.67 1935

0.53 1936

0.43 1939

0.09 1940

0.14 1941

0.19 480/1

0.10 480/2

0.12 489

0.02 490

0.01 491

0.03 811

0.08 812

0.04 813

0.08 814

0.08 1764

0.12

1339 (1)

(2)

1767

0.47

0.20

1942

1943

0.47

1944

0.15

1947

0.43

0.04

1948

योग : 9.77

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं 13 आर माइनर एवं 9 आर माइनर ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- दतिया

(ख ) तहसील - दतिया

(ग ) ग्राम- कर्रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

198

0.17

199

0.07

200

0.04

203

0.02

209

0.19

योग : 0.49 1340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर एम 9 ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 14- अ-82-2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- भैरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

67

0.17

71/1

1.08

72

0.05

73

0.09

74

0.30

78

0.12

79

0.17

80

0.02

82

0.32

83/1

0.04

83/3

0.15

84/1

0.02

84/2

0.01

84/3

0.02

85

0.23

86

0.15

87

0.12

91

0.13

[भाग 1

(2)

(1)

0.20

95

96

0.08

115

0.02

119

0.25

120

0.09

122

0.20

123

0.07

124

0.09

134/2

0.23

135

0.03

138

0.06

139

0.02

योग : 4.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर एम-9 ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - दतिया

(ख) तहसील - दतिया

(ग) ग्राम- तिवारीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

143

0.30

146

0.09 भाग 1 ]

1341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

0.20 147

148

0.20 149

0.09 150

0.10 151

0.06 153

0.11 156

0.05 157

0.04 158

0.09 159

0.05 160

0.04 161

0.23 162

0.11 164

0.25 181

0.17 193

0.03 203

0.49 204

0.45 206

0.15 207

0.62

0.21 208

920

0.27 921

0.09 926

0.98 927

0.15 938

0.05 939

0.18

0.37 955

963

0.36 964

0.23 965

0.64 966

0.02 1000

0.30 1002

0.48 1004

0.41 1006

0.37 1007

0.59 1008

0.63 1141

0.37 1142

1.38 1143

0.11 1144

0.58

योग : 12.69 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखा 9 आर माइनर ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

दतिया, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 8 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम-रैपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.05

80

85

0.01

0.08

86

87/1

0.10

0.20

87/2

89

0.01

0.05

95

0.04

96

97

0.26

0.04

98

101

0.13

107

0.02

108

0.30

0.05

109

110

0.01

0.02

111 1342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

114/1

0.20

114/2

0.49

115

0.01

116

0.01

117

0.04

122

0.01

योग : 2.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा एल.एम. - 1 नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील - दतिया

(ग) ग्राम- नंदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1

0.13

2

0.12

0.05

193

196

0.20

199

0.02

(1)

(2)

200

0.37

206

0.18

207

0.01

210

0.01

211

0.22

269/1

0.24

0.06

269/2

274

0.01

275

0.38

276

0.34

0.01

277/2

281

0.01

0.15

282

0.08

283

0.06

284

0.40

295

0.10

299

300

0.27

301

0.01

302

0.11

0.30

303

307

0.17

309

0.31

0.10

310

योग : 4.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-9 की शाखा आर. एम -2 शाखा की उपशाखा आर-1 नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 16 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भाग 1 ]

1343

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- बामरौल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

19

0.01

20

0.11

21

0.05

27

0.03

28

0.13

29

0.08

30

0.16

31

0.06

45

0.02

47

0.01

48

0.12

49

0.11

50

0.10

51

0.05

54

0.08

55

0.06

57

0.10

85

0.04

104

0.07

105

0.10

107

0.09

117

0.01

118

0.07

121

0.02

122

0.39

178

0.08

179

0.04

180

0.03

186

0.11

187

0.02

(1)

(2)

188

0.01

189

0.15

190

0.09

0.02

193

0.04

194

0.03

196

202

0.15

203

0.01

204

0.05

205

0.05

209

0.03

230

0.10

0.02

229/2

239

0.10

0.11

238/2

257/2

0.17

279

0.10

0.03

282

321

0.05

322

0.01

0.06

323

324

0.16

333

0.07

334

0.03

335

0.02

336

0.08

0.01

346

347

0.05

0.09

348/1

348/2

0.13

0.10

349

0.14

353

382

0.04

383

0.03

384

0.03

394

0.17

0.02

395

396

0.02

397

0.02

0.04

398

0.07

400

403

0.02 1344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

437

0.11

0.07

438

439

0.01

440

0.13

440/522

0.04

441

0.01

442

0.08

453/1

0.30

455

0.06

योग : 5.88

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की शाखा नहर आर.एम. - 3 , एल. एम. - 4 , एल.एम. - 5 एवं एल.एम. - 5 की उपशाखा आर -1 नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. 18- अ-82-2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-ओरीना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 11.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

642

0.08

643

0.24

645

0.16

[ भाग 1 (1)

(2)

650

0.22

0.09

651

652

0.03

657

0.05

0.22

658

0.14

659

0.10

660/1

660/2

0.01

734

0.24

0.32

735

755

0.51

0.25

759

785

0.45

843

0.22

938

0.01

948

0.09

954

0.11

956

0.21

958

0.01

0.10

960

961

0.32

966

0.05

967

0.17

968

0.02

969

0.11

970

0.08

0.10

975

0.10

976

977

0.02

978

0.20

979

0.03

980

0.15

1007/1

0.22

1007/2

0.15

1008

0.01

1009

0.02 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 1016

0.01 1017

0.03 1018

0.18 1019

0.06 1025

0.08 1026

0.08 1027

0.11 1056

0.01 1057

0.12

0.22 1059

1060

0.12 1061

0.03 1062

0.18 1063

0.07 1141

0.12 1142

0.10 1143

0.04 1146

0.07 1147

0.07 1148

0.32 1149

0.03 1150

0.02 1176

0.01 1177

0.04 1178

0.02 1179

0.03 1180

0.02 1181

0.02 1182

0.01 1183

0.08 1184

0.07 1185

0.14 1186

0.06 1187

0.02 1205

0.07

1345 (1)

(2)

1206

0.21

1208

0.05

1209

0.10

1237

0.09

1238

0.09

1239

0.05

1240

0.12

1246

0.01

1250

0.05

1251

0.08

1253

0.14

0.15

1254

1255

0.13

1256

0.14

0.03

1257

1258

0.03

1292

0.29

1293

0.03

1298

0.02

0.12

1299

1300

0.19

1303

0.02

1304

0.11

1305

0.01

1312

0.24

1313

0.29

योग : 11.06

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा नहर 5 आर. 7 आर . के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1346

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्र. 19- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- ओरीना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

63

0.10

64

0.19

65

0.03

66

0.10

67

0.46

73

0.12

74

0.08

76

0.15

77

0.02

190

0.04

191

0.04

208

0.02

0.17

209

210

0.32

211

0.05

218/1453

0.18

219

0.02

219/1452

0.11

221

0.28

222

0.02

224

0.02

224/1454

0.08

226/1455

0.08

228

0.03

228/1456

0.25

311

0.05

0.02

313

314

0.05

[भाग 1 (1)

(2)

0.13

315

0.02

316

323

0.03

324

0.16

325

0.06

337

0.15

341

0.01

0.24

342

350

0.13

351

0.70

352

0.15

0.35

353

355

0.14

374/2

0.55

374/3

0.20

375

0.67

0.80

383

384

0.09

387

0.38

388

0.15

389

0.06

390

0.04

0.02

394

682

0.08

683

0.52

686

0.01

0.12

697

0.08

698

0.01

699

0.17

700

701

0.26

702

0.18

706

0.35

709

0.15

710

0.02

711

0.13 योग : 10.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 10 आर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्र. 20 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- दतिया

(ख ) तहसील - दतिया

(ग) ग्राम- ओरीना

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 12.97 हे .

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

392

0.02

394

0.08

0.14

395

396

0.18

397

0.28

422

0.45

426

0.18

427

0.16

428

0.28

429

0.11

513

0.45

514

0.25

533

0.28

0.05

546

547

0.04

548

0.13

549

0.23

550

0.09

554

0.11

555

0.22

556

0.20

557

0.27

558/1

0.18

558/2

0.01

562

0.23

563

0.02

569/2

0.01

570

0.12

(1)

(2)

571

0.42

0.41

573

576

0.38

577

0.18

578

0.10

579

0.48

580

0.05

598

0.13

601

0.02

602

0.35

608

0.12

609

0.31

0.18

611

613

0.03

0.77

614

617

0.11

625

0.01

627

0.18

628

0.25

629

0.25

630

0.01

631

0.23

0.01

623

669

0.01

671

0.27

672

0.25

674

0.17

675

0.20

0.21

676

0.17

677

678

0.02

949

0.30

950

0.29

0.05

1084

0.04

1085

1086

0.28

1088

0.04

1089

0.12

1094

0.41

1095

0.10

0.02

1098

योग : 12.97 1348

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.-सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 8 - एल , 9 - एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. एफ 796- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र . शासन निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम-पाला

(घ) क्षेत्रफल-0.392 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

170/2

0.079

504 0.313 निजी खाता भूमि योग : 0.392

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 798 - भू-अर्जन-10-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )

[ भाग 1 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

( ग ) नगर/ग्राम- सुहौला

(घ) क्षेत्रफल -0.020 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

0.010

16/1क 16/2क

0.010

निजी खाता भूमि योग : 0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 797 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ ग्राम- यदुबीरनगर

(घ) क्षेत्रफल 0.080 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

0.080

13/2

0.080

निजी खाता भूमि योग :

भाग 1 ]

1349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 799 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- पथरहटा

( घ) क्षेत्रफल-0.352 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

0.253

937/1/1

937/2/1

0.031

786/1ख

0.068

निजी खाता भूमि योग : 0.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. 483 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- उमरी कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 5.936 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

780

0.802

781

0.492

0.565

782

783

0.147

784

0.225

785

0.068

0.440

789

790

0.041

793

0.236

794

0.150

807

0.127

808

0.736

842

0.436

843

0.040

847

0.935

0.496

4234

योग : 5.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 485 - भू- अर्जन-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 1350

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- सगरा-534

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.210 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

194

1.653

272

2.477

योग : 4.130

म. प्र. शासन

193

197

0.050 0.030

योग : 0.080

महायोग : 4.210

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 487 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग ) ग्राम-पटना कोठार

[भाग 1 (घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.954 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

108

0.065

237

0.243

0.162

238

0.155

239

242

0.505

243

0.220

250

0.065

258

0.085

259

0.450

260

0.004

योग : 1.954

शासकीय

कुल योग : 1.954

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 489 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- डिहिया पैपखार 211

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.972 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा ( हे. में) (2)

79

0.065

98

0.554 भाग 1 ]

1351

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

100

0.008

101

0.168

103

0.296

108

0.160

113

0.360

117

0.368

118

0.052

119

0.100

120

0.108

121

0.128

122

0.004

123

0.004

129

0.128

130

0.089

132

0.380

योग : 2.972

म.प्र . शासन

महायोग : 2.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. 639 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त , इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 814-05- कोर्ट 10 इन्दौर, दिनांक 26-11-2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि

( क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम का नाम- अमलाथा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.633 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

डूब का रकबा (हे. में)

(2)

(1)

4/2

0.991

13/1 / 1/क

0.230

0.324

13/2/1 पैकी|

13/2/2 पैकी

0.105

13/3 पैकी

0.121

18/1 पैकी

0.064

27/4 पैकी

0.200

44

1.093

0.004

89/1/1 पैकी

90/1/1

0.008

89/2/1 पैकी

90/2/1

0.041

173 पैकी

0.120

204 पैकी

0.007

208/3 पैकी

253

0.809

257

3.205

264

2.974

266/2 पैकी

1.174

267/3 पैकी

0.016

275

0.210

276 पैकी

0.445

0.044

279

280

0.004

0.037

289 पैकी

0.100

290 पैकी

293 पैकी

0.008

0.007

295/1 पैकी

296 पैकी

0.008

0.004

397/2 पैकी

414 पैकी

0.004

426 पैकी

0.004

440

0.020

441

0.041 1352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2)

(1)

451/2पैकी

0.004

453/1 पैकी

0.010

453/2पैकी

0.030

454

0.093

455 पैकी

0.008

458 पैकी

0.040

0.006

460 पैकी

464

0.020

योग : 12.633

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3- कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 631 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 873-05 - कोर्ट -10 इन्दौर , दिनांक 24-12-2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि

(क) जिला - खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग ) ग्राम का नाम- भट्याण बुजूर्ग

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 64.648 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

डूब का रकबा (हे. में)

(1)

(2)

7 पैकी

1.303

8/1 पैकी

0.591

8/2

2.023

[भाग 1 (1)

(2)

10

1.457

15/2पैकी

0.473

19/2

0.809

0.340

23

1.100

28 पैकी

33पैकी

0.020

0.170

34पैकी

36 पैकी

0.364

38/2/1 पैकी

0.101

38/2/2 पैकी

0.223

41/1 पैकी

0.267

41/2पैकी

0.231

44/1 पैकी

0.186

0.307

57/1 पैकी

0.008

58/1 पैकी

58/2पैकी

0.150

0.145

61 पैकी

0.028

69 पैकी

0.032

70

71

0.036

72

0.101

73

0.081

75

0.036

0.032

77

78

0.036

79

0.036

80

0.036

84

0.093

0.057

85

86/1

0.044

86/2

0.049

87

0.121

89/1

0.048

0.053

89/2

90/1

0.049

90/2

0.028

91/1

0.028

92/1

0.021

92/2

0.024

92/3

0.024

93

0.044

94

0.049

96/1/2

0.024

96/2

0.028

96/3

0.028 भाग 1 ]

1353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 97

0.049 98

0.049 100

0.061 101/1

0.036 101/2

0.036 101/3

0.037 102

0.057 103

0.053 104

0.097 107

0.093 108

0.032 109

0.045 110

0.081 116

0.036 117

0.040 119

0.057 121

0.161 122

0.085 123/1

0.040 123/2

0.053 123/3

0.040 124/1

0.021 124/2

0.024 126/1

0.073 126/2

0.069 127

0.101 129

0.073 130

0.040 131

0.081 133

0.041 135/1

0.020 135/2

0.020 136

0.081 137

0.036 138

0.004 139

0.020 140

0.016 141

0.045 142

0.053 143

0.049 144/1

0.109 144/2

0.057 145

0.045 147

0.057 148

0.052

(2)

(1)

149

0.036

150

0.044

151

0.024

152

0.016

153/1

0.024

153/2

0.012

0.017

153/3

154

0.016

155

0.016

156

0.045

157/1

0.024

157/2

0.029

158

0.032

159/1

0.021

159/2

0.016

159/3

0.016

160

0.073

163

0.024

0.020

164

165

0.020

166/1

0.016

166/2

0.008

166/3

0.008

167/1

0.012

167/2

0.012

170

0.012

0.036

171

172

0.053

173/1

0.021

173/2

0.020

173/3

0.020

174

0.024

175

0.089

176

0.057

0.016

177/1/2

177/2

0.033

179 पैकी

0.081

0.004

180/1 पैकी

180/2

0.052

182/1

0.021

182/2

0.024

182/3

0.024

182/4

0.024

183 पैकी

0.032

185/1 पैकी

0.024 1354

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 185/2पैकी

0.024 187 पैकी

0.040 188 पैकी

0.004 189 पैकी

0.008 191 पैकी

0.004 204/1 पैकी

1.562 204/2पैकी

1.416 204/3 पैकी

1.044 204/4 पैकी

1.416 205 पैकी

0.028 206/1

0.021 206/2

0.020 207 पैकी

0.040 211

0.037 213

0.271 214

0.081 216

0.061 217

0.057 218

0.040 219

0.073 220

0.016 221

0.032 224/1

0.024 224/2

0.045 225

0.012 227

0.170 229

0.036 232

0.040 233

0.020 234

0.032 235

0.032 237

0.040 239/2

0.020 242/1

0.206 242/2

0.211 243

0.008 245/1

1.214 246

2.023 247

1.780 249/1

1.214 249/2

2.023 249/3 पैकी

1.521 249/4 पैकी

0.607 249/5 पैकी

0.385 249/6

0.809

[ भाग 1

(2)

(1)

250/1

2.023

250/2

2.023

251/1

2.023

251/2

0.993

252/1

2.023

253/1

1.619

253/2

0.809

253/3

0.809

253/4

0.809

255/1

2.023

255/2

2.023

255/3 पैकी

1.813

256/1 पैकी

0.089

0.040

258 पैकी

259/1 पैकी

1.375

259/2 पैकी

1.060

266 पैकी

0.227

267 पैकी

0.073

270/2

0.535

280 पैकी

0.340

281/1 पैकी

1.375

1.643

281/2पैकी

282/1 पैकी

0.085

282/3

0.486

0.729

284 पैकी

285/1 पैकी

0.056

285/6 पैकी

0.298

0.081

288 पैकी

0.162

289/2 पैकी

0.809

292पैकी

0.016

293

0.202

295

0.056

301 पैकी

305 पैकी

0.293

306/1 पैकी

0.044

320 पैकी

0.040

468

0.235

471

0.008

0.073

477 पैकी

478/1 पैकी

0.809

478/2पैकी

0.251

478/3 पैकी

0.121

299/616 पैकी

0.073

योग : 64.648 भाग 1 ]

1355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला खरगोन , 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता ( सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 2- अ- 82 - वर्ष 2009-10-2595.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग ) नगर/ ग्राम - बरखेड़, प.ह.नं. 61

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.987 हेक्टेयर.

रकबा (हे . में ) खसरा नम्बर (1)

(2)

15

0.325

16

0.340

18/6

0.470

18/2

0.050

18/5

0.200

13/1

0.050

13/2

0.440

18/3

0.130

12

0.920

4/13

0.085

4/3

0.085

4/7

0.064

(1)

(2)

4/14

0.057

4/4

0.104

4/5

0.104

4/6

0.110

4/8

0.260

4/15

0.080

6/1

0.081

0.050

6/2

6/3

0.121

7

0.110

8/1

0.070

8/2

0.181

8/5

0.100

9/2

0.081

37/1

0.041

37/2

0.081

36/1

0.600

36/2

0.120

36/3

0.081

40/1

0.460

43

0.216

46

0.720

योग : 6.987

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. - 2 , बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ-82- वर्ष 2009-10-2597.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल 1356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(ख) तहसील- आठनेर

(ग ) नगर/ग्राम- राबड्या , प.ह.नं. 51

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.808 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

90/13

0.200

90/2

0.345

90/12

0.263

योग : 0.808

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. - 2, बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ-82- वर्ष 2009-10-2594.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम- धामोरी, प.ह.नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.798 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

197

0.082

198

0.220

0.154

199

200

0.170

201/1

0.172

योग : 0.798

[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. -2 , बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 2 - अ - 82 - वर्ष 2009-10 - भू.अ. अ..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग) ग्राम- 1. मगरेहटा 2. परईकाप

( घ) लगभग क्षेत्रफल-8.30 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

रकबा ( हे . में) (2)

ग्राम-मगरेहटा अशासकीय भूमि

57

0.14

53

0.10

52

0.29

65

0.16

66

0.17

70

0.01

68

0.05

69

0.02 भाग 1 ]

1357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 138

0.06 76

0.08 132

0.15 78

0.01 133

0.06 139

0.10 141

0.08 137/1

0.02 137/2

140

0.04 129

0.13 113

0.11 112

0.04 114

0.07 110

0.10 109

0.03 117

0.28 118

0.09 125

0.12 151

0.15 59

0.44 61

0.14 62

0.11 180

0.05 63

0.38 176

0.38

0.22 178/नद/1

178/2

179

0.22 182

0.05 181

0.22 141

0.03 143

0.20 146

0.09 155

0.23

5.42

योग :

ग्राम- परईकाप अशासकीय भूमि 90/1

90/2

0.68 90/3

90/4

88

0.03 (1)

(2)

92

0.33

128/1

0.10

128/2

129

0.18

130

0.06

123

0.05

132

0.10

133

0.06

0.03

134

0.01

135

121

0.02

136

0.08

138

0.01

137/1

0.14

150/1

150/2

0.17

150/3

150/4

76/1

76/2

0.10

76/3

76/4

90/1 , 90/2 , 90/3 , 90/4 0.04

89

0.09

2.28

योग :

ग्राम- मगरेहटा शासकीय भूमि

51

0.01

67

0.01

0.02

77

0.05

134

142

0.25

119

0.26

0.60

योग :

8.30

कुल योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यकता है.- मगरेहटा जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 2853 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - पांढुर्णा

(ग ) नगर/ ग्राम- पीपरपानी , प.ह.नं. 16/40 , ब.नं. 244 , रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.

( घ ) अर्जित किये जाने - 0.202 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

504/1

0.202

कुल योग ..

0.202 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये ग्राम- पीपरपानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में,

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

[ भाग 1 (5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , तहसील पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

क्र. 2854 - भू- अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पांढुर्णा

(ग) ग्राम-विछुआसानी, प.ह.नं. 39 ब.नं. 274, रा.नि. मंडल-नांदनवाड़ी (घ) अर्जित किये जाने - 08.510 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली क्षेत्रफल. सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

168/1

0.367

167/1

0.144

167/2

0.069

167/3

0.069

0.264

169/1

170/2

0.111

170/3

0.199

163

0.260

174/3

0.151

177/1

0.083

177/2

0.139

175/1

0.151

178/1

0.069

178/2

0.148

0.159

179/1

179/3

0.159

179/4

0.046

87/4

0.195

87/5

0.101

87/1

0.046 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

106/1

0.116

118

0.065

119

0.051

135

0.112

136

0.287

138

0.237

151/2

0.069

149/1

0.139

224/2

0.301

335/2

0.236

339/2

0.093

340

0.093

343

0.139

62

0.121

68/3

0.126

67/3

0.065

67/1

0.061

56

0.151

55/1

0.105

55/2

0.105

53

0.061

49

0.151

30

0.389

28

0.231

0.093

25/1 , 25/6

0.041

25/2, 25/4

0.046

25/3 , 25/5

0.046

25/7 , 25/8

231/4

0.287

234

0.312

325

0.158

323/2

0.211

322

0.231

319/2

0.121

320

0.018

307

0.142

308

0.265

303/7

0.105

08.510 हेक्टेयर एवं कुल योग .

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता

1359 है- बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण के लिए ग्राम-बिछुआसानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , तहसील पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2758 - भू- अर्जन 11 प्र. क्र. 11 -अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील-सागर

(ग ) ग्राम- खमकुआ, प.ह.नं. 34

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.04 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

168/5

0.209

168/4

0.422 1360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 167

0.104 186/8

0.187 186/13

0.052 186/4

0.619 186/12

0.115

0.088 187

188/2

0.086 188/3

0.108 188/1

0.089 189

0.166 190

0.072 192

0.491 193/2

0.118 154

0.659 225

0.516 226/4

0.044 222

0.374 219

0.160 260

0.180 1058

0.179 1059

0.097 1053

0.017 1054

0.075 1055

0.112 1037

0.012 1038

0.076 1039

0.129 857

0.067 858

0.392 859

0.062 862

0.480 861

0.131 865

0.400 815/1

0.128 816/1

0.192 817

0.232 814

0.187 813

0.200 812/4

0.225

0.150 808/3

811

0.216 893

0.046

0.224 894/1

894/2

0.266 (1)

(2)

895

0.190

897

0.416

0.280

909

योग : 10.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बांयी नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2772 - भू- अर्जन-11 प्र. क्र. 1- अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग) ग्राम- महुआखेड़ा, प.ह.नं. 003

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.746 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

143

0.115

142

0.106

141

0.163

139

0.203

140

0.154

0.005

183

178

0.106

180/1

0.334

180/2

0.089

342

0.082

0.216

180/4

341/1

0.002 भाग 1 ]

1361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2)

(1)

186

0.024

330

0.252

340

0.181

329

0.16

325

0.208

321

0.271

320

0.073

341/2

0.002

योग : 2.746

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र . 2 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2773 - भू- अर्जन -11 प्र. क्र. 3 - अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग) ग्राम- खरखरी , प.ह.नं. 002

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.793 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

35/1

0.060

35/2

0.354

38/1

0.010

37

0.451

40

0.033

75

0.294

27/2

0.020

(2)

(1)

0.060

27/4

26/2

0.252

0.030

80/1

0.010

81

0.158

24

13

0.192

0.221

12

11

0.160

10/1

0.244

10/2

0.244

योग : 2.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 2776 - भू-अर्जन 11 प्र. क्र. 4-अ-82-10-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील-केसली

(ग ) ग्राम- मोंहासा, प.ह.नं. 002

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.409 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में) (2)

में से (1)

4

0.096

5

0.086

6

0.227

योग : 0.409 1362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2783 - भू- अर्जन-2010 प्र. क्र. 04-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बण्डा

(ग) नगर/ग्राम- बम्होरी जगदीश

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 58.83 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

1062

0.45

1054

0.19

1052

0.45

1003

0.25

1002/1

1002/2

0.35

1002/3

982/2

0.02

956

0.09

953

0.30

954/1

954/2

0.74

954/3

947

0.03

944

0.30

945

0.15

946/1

0.25

943

0.22

[ भाग 1 (1)

(2)

942/2

0.82

0.15

955/1

955/2

983

0.13

986

0.55

999/1

0.05

995

0.21

998/1

998/2

0.30

998/3

951

0.12

952

0.15

950

0.16

949

0.13

0.08

948

946/2

0.42

946/1

0.20

0.52

930

931

0.82

1.00

932

0.22

921

0.20

934

0.48

936/1

936/2

906

0.18

938/1

938/2

0.23

938/3

938/4

903

0.20

901

0.04

882

0.22

0.12

696

0.12

697

695

0.08

687

0.15

688

0.19

689

0.35 भाग 1 ]

1363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) (1)

881

0.10 884

0.30 885

1.07 886

0.45 888

1.13 887

0.52 889

1.42 890

0.41 891/1

0.25 891/2

0.25 891/3

0.25 892

0.40 893

0.43 894

0.75 895

1.88 902

0.71 905

0.15 896

1.87 908/1

0.05 908/2

0.35 909

0.55 910

0.59 912

0.58

0.43 913

914

0.95 937

0.64 933

0.73 942/1

0.83 941/1

0.27 941/2

0.27 940

2.13 938/1

0.40 938/2

0.39 939

0.96 981

4.23 984/1

0.64

1.27 984/2

985

1.35

(2)

(1)

987

1.08

1.62

988/1

988/2

0.80

979

1.21

0.42

980/1

980/2

1.50

958

0.19

0.56

959/1

959/2

0.55

960/1

960/2

961

1.53

0.43

962

963

0.35

966

0.25

0.13

967

978

0.25

0.78

964/1

964/2

965

0.13

0.26

980

0.17

683

682

0.40

684

0.56

685

1.02

681

0.28

686

0.38

1.65

935/1

935/2

योग : 58.83

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- बम्होरी जगदीश जलाशय बांध , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल , एप्रोच चेनल एवं नहर में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम बम्हौरी जगदीश .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर जिला सागर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

1364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्र. 2787 - भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 2 - अ-82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग) ग्राम- खमरिया, प.ह.नं. 002

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.031 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

0.204

397

434

0.003

431

0.177

432

0.083

398

0.158

395

0.010

435

0.133

436

0.234

430

0.088

0.016

426

428

0.133

418

0.175

419/2

0.090

419/3

0.092

420/1

0.027

420/2

0.028

421

0.016

407

0.019

406

0.062

408

0.065

409

0.011

415

0.236

507

0.017

[ भाग 1 (1)

(2)

0.100

509/1

0.090

509/2

0.100

509/3

330

0.094

327

0.837

0.243

318

319

0.091

320/1

0.177

317/1

0.060

317/2

0.200

0.200

317/3

301/1

0.010

301/2

0.060

302

0.303

303

0.077

0.069

298/1

298/2

0.243

योग : 5.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2788 - भू- अर्जन 11 प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली भाग 1 ]

1365

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(ग ) ग्राम- भौहारा, प.ह.नं. 001 (घ ) लगभग क्षेत्रफल - 7.994 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा में से

(हे. में) (1)

(2) 228

0.048 229

0.328 233/1

0.09 234/1

0.092 247

0.165 248

0.738 255

0.209 256

0.281 206

0.966 202

0.108 205/3

0.254 214/334

0.041 200

0.049 201/3

0.083 203/2

0.225

0.240 98

99/2

0.283 93

0.540 89

0.072 88

0.084 87/1

0.127 87/2

0.127 86/2

0.096 81/1

0.240 81/3

0.250 60/2

0.145 60/3

0.145 61

0.149 37

0.419 36/1

0.187 36/2

0.186 68

0.362 69/2

0.368

(2)

(1)

70

0.057

207

0.240

योग : 7.994

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2794- भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 12- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील - सागर

(ग ) ग्राम- चतुरभटा, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.118 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

में से

रकबा (हे. में) (2)

(1)

9/2

0.212

10/3

0.257

13

0.649 योग : 1.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बायीं नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2. सागर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

1366

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्र. 2795 - भू-अर्जन 11 प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- नवलपुर, प.ह.नं. 001

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.547 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(हे . में )

(1)

(2)

14

0.272

123

0.032

13

0.334

15

0.010

0.165

43/2

0.235

44

0.009

67/4

0.174

66/1

0.210

66/2

0.11

65/3

0.077

65/2

0.044

70

0.075

111

0.056

72

0.195

76

0.252

77/2

0.101

78

0.220

[भाग 1 (1)

(2)

113/1

0.057

112

0.170

110

0.145

122/2

0.190

122/1

0.190

138

0.152

136

0.029

137

0.094

134/1

0.208

0.325

132

133

0.067

359/2

0.135

359/3

0.240

359/4

0.480

392

0.141

393

0.022

0.114

383

382

0.343

384

0.161

379/2

0.011

379/3

0.010

378/1

0.322

378/2

0.029

377

0.341

योग : 6.547

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. क्यू- भू-अर्जन-408.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- राजगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर

खसरा नम्बर

(1) 143

रकबा (हे . में ) (2) 0.12 योग 0.12

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सिन्ध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन-409.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम-कोंडर

1367 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर

खसरा नम्बर

रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

679/2/1

0.10

681/1

0.09

681/3

0.01 योग . 0.20

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सिन्ध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी-1 वितरिका शाखा की कोंडर मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी , दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 1012- भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क ) जिला-शिवपुरी

(ख ) तहसील- खनियांधाना

(ग) नगर/ग्राम-अछरौनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा ( हे. में)

(1)

(2)

79

0.05

80

0.08

87

0.57

99

0.08

103

0.01

104

0.03

106

0.01

109

0.06

110

0.11

113

0.07

105

0.04

114

0.12

117/2

0.05

119

0.01

120

0.09 1368

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 118

0.28

0.03 884

885

0.10 886

0.16 888

0.06 887

0.08 891/1

0.08 891/2

0.05 897

0.04 893

0.01 894

0.13 895

0.15 896

0.08 2030/1

0.25 2027

0.06 2037

0.30 2038

0.08 2040

0.03 2042

0.01 2024

0.05 2046

0.39 2047

0.08 2048

0.04 2078

0.11 2068

0.14 2071

0.09 2072

0.10 2079

0.05 2082

0.08

0.01 2075

2076

0.02 2077

0.07 907

0.22 1762

0.17 1817

0.42 1820

0.19 1821

0.34 1822

0.02

0.03 1823

2119/2

0.20 2123/1

0.05 2131

0.15 2714

0.08 2688

0.06 2690

0.09

[भाग 1

(2)

(1)

2697

0.23

0.48

2715

2716

0.60

2718

0.10

0.33

2720

2721

0.46

2722

0.03

0.53

2132

2656

0.02

2657

0.08

2683/1

0.16

2691

0.36

2692

0.08

2693

0.21

2695

0.01

2696

0.09

605

0.02

606

0.14

610

0.21

615

0.03

616

0.09

611

0.25

608

0.08

2101

0.21

2102

0.22

2103/1

0.14

2113/1

0.06

2099/11

0.12

2099/12

0.07

2099/14

0.06

614

0.01

0.03

1864

0.06

1865

617/1

0.04

617/2

0.03

1863/1

0.12

1863/2

0.09

0.08

1863/3

2124

0.20

0.10

2129

12.84

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत बांई तट नहर की विजयपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 5 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- मडोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

424

0.01

426

0.02

427

0.01

584

0.04

668

0.03

671

0.20

676

0.06

680

0.04

688

0.12

690

0.27

691

0.05

692

0.01

693

0.33

694

0.01

701

0.05

702

0.04

703

0.01

711

0.04

728

0.01

733

0.06

735/1

0.12

735/2

0.10

736

0.09

1369 (1)

(2)

738

0.01

739

0.01

741

0.02

742

0.28

743

0.07

745

0.02

746

0.02

751

0.02

752

0.09

753

0.06

757

0.02

778

0.02

779

0.09

797

0.02

798

0.09

799

0.08

801

0.02

802

0.27

811/1

0.24

811/5

0.17

811/6/1

0.09

811/6/2

0.11

816/1

0.01

818

0.27

819

0.27

834

0.22

839

0.06

840

0.08

863

0.09

876/4

0.04

884

0.11

885

0.02

886

0.09

887

0.10

889

0.05

890

0.06

891

0.06

892

0.09

893

0.02

0.05

894

895

0.03

929

0.02

931

0.01

932

0.09

933

0.14 1370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

950

0.07

951

0.04

952

0.01

959

0.02

960

0.04

961

0.04

967

0.03

972

0.05

0.02

984

985

0.04

986

0.04

987

0.03

1258

0.07

1311

0.01

1313

0.06

1323

0.02

1324

0.11

1325

0.10

1326

0.17

1335

0.14

योग .. 6.63

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 09 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र .

(ख ) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम- भैंसा

[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

20

0.06

24

0.10

25

0.04

26

0.06

27

0.05

28

0.10

29

0.01

66

0.10

67

0.05

68

0.01

69

0.02

70

0.03

71

0.10

110

0.10

0.05

111

114

0.11

115/1

0.02

115/2

0.01

130

0.11

131

0.03

841

0.11 योग .. 1.27

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.

भाग 1 ]

1371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- दिहायला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.71 हेक्टेयर खसरा नम्बर

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2) 1

0.20 4

0.04 5

0.15 6

0.12 7

0.09 8

0.02 9

0.07 10

0.07 11

0.02 16

0.07 17

0.06 18

0.15 19

0.03 20

0.04 24/6

0.02 25

0.06 29

0.07 30

0.08 63

0.12 64

0.13 65

0.05 67

0.03 68

0.05 69

0.02 75

0.03 76

0.02

0.03 77

78

0.03 79

0.03 80

0.04 81/2

0.09 81/3

0.01 82

0.23 83

0.06 84

0.07 85

0.07 86

0.07 87

0.07 88

0.07 89

0.21 91

0.11 94

0.03 95

0.15 96

0.05 97

0.02 (1)

(2)

0.02

98

100

0.04

101

0.03

102

0.10

103

0.02

153

0.10

154

0.04

155

0.01

0.02

159

160

0.08

योग . 3.71

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 17 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि ( क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम- लमकना पार्ट- I

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(1)

373/2अ

0.15

380

0.06

381

0.08

382

0.10

383

0.12

384

0.15

386

0.17

387

0.19 1372

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) 388

0.09 389

0.07

0.07 390

392

0.11 400

0.12 401

0.11 496

0.11 502

0.05 503

0.35 504

0.14 505

0.03 507

0.34 558

0.03 561

0.30 564

0.25 565

0.22 566

0.03 567

0.20 568

0.10 573

0.12 574/1

0.02 574/2

0.18 582/1

0.04 582/2

0.90 595

0.03 879

0.12 880

0.12 882

0.01 883

0.10 884

0.10 885

0.24 1071

0.15 1072

0.22 1073

0.23 1074

0.04 1075

0.05 1076

0.02 1089

0.10 1090

0.13 1091

0.27 1092

0.01 1094

0.02 1095

0.08 1096

0.40

[ भाग 1 (1)

(2)

0.12

1097

1247

0.05

1262

0.03

0.23

1264

1265

0.37

0.01

1268

1334

0.01

1335

0.03

1336

0.15

1337

0.05

1339

0.25

1340

0.20

1343/3

0.02

1360

0.40

1361

1.01

1362

0.06

1364

0.03

3 आर माईनर

709

0.02

710

0.02

735

0.04

738

0.03

739

0.02

740

0.06

741

0.06

742

0.01

747

0.05

748

0.04

749

0.03

752

0.02

753

0.04

754/2

0.02

758

0.02

759

0.07

760

0.02

762

0.04

763

0.04

764

0.03

767

0.02

768

0.04

769

0.04

770

0.01

1303

0.06

1305

0.12 भाग 1 ]

1373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 1313

0.11 1314

0.02 1315

0.11 1317

0.01 1318

0.25 1323

0.04 1324

0.05 1325/1

0.04 1325/2

0.09 1326

0.12 1327

0.09 3 एल. माईनर

951

0.04 952

0.06 953

0.02 953

0.02 954

0.04 955

0.02 956

0.01 957

0.05 978

0.01 979

0.04 980

0.04 981

0.02 982

0.01 983/1

0.09 983/2

0.01 984

0.01 985

0.02 986

0.01 987

0.02 988

0.08

0.04 991

992

0.02 993

0.04 994

0.04 1001

0.02 1223

0.02 1224

0.05 1225

0.01 1226

0.04 1227

0.10 1228

0.05 1233

0.06 1234

0.01 (1)

(2)

1235

0.10

1236

0.04

1237

0.12

0.20

1349

1352

0.01

1353

0.08

1354

0.11

योग .. 14.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 18 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र.

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ ग्राम - करही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

787

0.08

788

0.07

793

0.13

794

0.07

826

0.01

1673

0.02

1674

0.01

1676

0.01

1678

0.02

1689

0.01 1374

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 1690

0.08 1698

0.30 1700

0.15 1701

0.02 1702

0.03 1706

0.14

0.08 1707/1

1707/2

0.08 1707/3

0.06 1707/4

0.02 1708

0.10 1709

0.14 1711

0.15 1713

0.12 1715

0.11 1834

0.01 1946

0.01 2021

0.07 2022

0.06

0.02 2090

2091

0.03 2118

0.03 2119

0.02 2146

0.05 2235

0.01 2236

0.03 2237

0.05 2239/1

0.03 2239/2

0.03 2239/3

0.02 2239/4

0.02 2240

0.10 2248

0.01 2254

0.04 2255

0.03 2256

0.03 2257

0.02 2259

0.02 2260

0.01 2299

0.01 2300

0.01 2301

0.02

0.01 2302

2303

0.02 2332

0.01 2333

0.02

[भाग 1 (1)

(2)

0.03

2334

2335

0.03

2336

0.03

2337

0.03

2339

0.01

2340

0.01

2341

0.01

2342

0.01

2343

0.01

2344

0.02

2353

0.03

2354

0.05

2368

0.01

2369

0.01

2370

0.02

2371

0.01

2379

0.02

2380

0.04

2381

0.02

2382

0.02

2383

0.01

2384

0.02

2385

0.02

2386

0.01

0.01

2391

0.01

2392

2435

0.03

2436

0.03

2437

0.03

2439

0.02

2440

0.01

2455

0.01

2456

0.07

2457

0.01

2458

0.02

2459

0.02

2460

0.04

2461

0.02

2462

0.02

2463

0.01

2475

0.01

2476

0.01

2477

0.02

2478

0.02

2479

0.02

2480

0.03 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) (1)

2481

0.03

0.01 2482

2483

0.02 2488

0.02 2489

0.01 2490

0.02 2491

0.06 2492

0.01 2493

0.03 2494

0.01 2495

0.01 2497

0.01 2498

0.01 2507

0.01 2629

0.03 2671

0.03 2674

0.04 2677

0.01 2678

0.04

0.02 2685

2686

0.02 2687

0.02 2689

0.01 2744

0.01 2754

0.02 2755

0.04 2756

0.01 2768

0.02 2769

0.02 2770

0.02 2774

0.02 2775

0.03 2776

0.03 2777

0.01 2781

0.02 2782

0.09 2784

0.06

0.05 2785

0.06 2786

2787

0.01 2792

0.01 2793

0.01 2794

0.01 2795

0.02 2796

0.03

1375 (1)

(2)

0.01

2798

0.01

2800

2801

0.06

2802

0.03

2810

0.04

2825

0.01

2927

0.30

0.02

2934

3120

0.01

3121

0.03

3122

0.03

3123

0.03

3139

0.03

3142

0.04

3143

0.07

3146

0.03

3147

0.05

3148

0.09

0.01

3150

3153

0.01

3154

0.01

3159

0.01

0.05

3164

3165

0.11

3166

0.01

3167

0.04

3168

0.03

3170

0.07

3171

0.06

3172

0.05

3195

0.03

3196

0.02

3197

0.01

3201

0.01

3237

0.05

3239

0.20

3245

0.01

0.30

3246

3252

0.60

840

0.14

841

0.05

842

0.04

858

0.05

1710

0.01

1829

0.01 1376

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 1833

0.01 1835

0.05 1839

0.01 1942

0.03 1943

0.03 1944

0.01 1945

0.02 1947

0.02 1948

0.02 1958

0.02 1959

0.01 1960

0.01 1975

0.02 1976

0.05 1978

0.08 2027

0.02 2028

0.03 2031

0.05 2032

0.03 2089

0.01 2093

0.01 2120

0.01 2121

0.02 2122

0.03 2145

0.05 2223

0.01 2241

0.06 2378

0.01 2438

0.05 2441

0.01 2464

0.01 2496

0.01 2508

0.02 2509

0.01 2521

0.06 2630

0.04 2640

0.01 2641

0.04 2642

0.02 2643

0.01

0.05 2644

2645

0.03 2672

0.03 2673

0.03 2679

0.03

[भाग 1 (1)

(2)

0.05

2688

2724

0.02

2725

0.09

2726

0.11

2727

0.02

2745

0.02

2762

0.02

2763

0.01

2773

0.01

2809

0.02

2811

0.03

2812

0.01

0.02

2813

2814

0.01

2824

0.01

3144

0.01

3212

0.02

3214

0.02

3215

0.11

3216

0.03

3217

0.01

0.01

3218

3219

0.01

0.01

3233

3243

0.01

9.88

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 19 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र .

भाग 1 ]

1377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(ख ) तहसील-नरवर

(ग) नगर/ ग्राम - राजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.89 हेक्टेयर खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2) 307

0.08 308

0.06

0.05 309

310

0.01 311

0.06 317

0.17 319

0.10 327

0.07 331

0.05 332

0.07 347

0.06 348

0.33 349

0.01 350

0.09 355

0.01 356

0.03 357

0.22 433

0.04 434

0.03 435

0.07 436

0.01 437

0.11 438

0.03 439

0.01 440

0.01 441

0.12 442

0.14 443

0.14 444

0.17 445

0.10 446

0.09 447

0.03 660

0.02 661

0.30 662

0.17 663

0.01 664

0.30 666

0.36 667

0.20 (1)

(2)

717

0.26

719

0.57

720

0.20

721

0.03

722

0.07

723

0.34

724

0.05

0.01

731

804

0.01

805

0.02

807

0.34

0.37

808

809

0.01

0.11

811

812

0.07

813

0.01

859

0.07

860

0.04

862

0.01

869

0.13

870

0.05

871

0.03

872

0.28

0.32

873

878

0.03

0.04

879

880

0.04

881

0.05

882

0.07

0.22

883

884

0.02

885

0.18

886

0.01

887

0.23

0.01

888

889

0.05

893

0.20

894

0.09

0.03

895

896

0.03

898

0.09

899

0.05

911

0.01

0.01

912 1378

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 914/1

0.06 914/2

0.07 915/1

0.15 1162

0.16 1163

0.36 1164

0.07 1311

0.01 1312

0.11 1313

0.11 1314

0.06 1315

0.05 1317

0.14 1318

0.09 1319

0.05 1320

0.01 1333

0.04 1334

0.03 1340

0.15 1341

0.05 1342

0.05 1343

0.08 1344

0.03 1346

0.18 1347

0.04 1368

0.06 1369

0.10 1370

0.01 1374

0.01 1375

0.04 1377

0.01 1378

0.21 1379

0.09 1381

0.01 1403

0.01 1404

0.10 1405

0.07 1406

0.09 1407

0.04 1408

0.04 1868

0.03 1869

0.12 1870

0.06 1871

0.03 1872

0.02

[भाग 1

(2)

(1)

1873

0.07

0.05

1874

1875

0.08

1876

0.01

1877

0.16

1886

0.13

1888

0.01

0.16

1889

1899

0.02

1900

0.08

0.06

1902

0.01

1926

1930

0.04

1931

0.11

1933

0.05

1934

0.01

1937

0.03

1952

0.02

1964

0.10

0.33

1965

0.14

1968

1995

0.02

2001

0.17

2002

0.09

2003

0.11

2004

0.16

2005

0.14

2006

0.25

2011

0.32

2012

0.15

2018

0.16

2019

0.12

2033

0.03

2035

0.45

2036

0.70

2037

0.69

2038

0.55

2039

0.13

2059

0.20

2063

0.15

2065

0.37

2066/1

0.05

2068

0.03

2070

0.05 भाग 1 ]

1379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

2080

0.01

2081

0.03

18.89

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 72- भू-अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि ( क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ ग्राम- टकांकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

122

0.30

124

0.07

155/1

0.03

159

0.05

160

0.11

161

0.48

162

0.05

163

0.41

164

0.09

165

0.30

166

0.10

167

0.08

169

0.26

170

0.01

171

0.10

172

0.05

174

0.05

(2)

(1)

175/1

0.05

175/2

175/3

176

0.03

177

0.02

186

0.03

187

0.06

188

0.03

189

0.04

0.10

190

191

0.05

201

0.10

205

0.05

206

0.05

207

0.01

242

0.02

249/1

0.05

257/1

0.50

257/2

0.01

258

0.12

262

0.03

263

0.35

264

0.25

265

0.01

267

0.20

0.05

268

269

0.03

271

0.02

294

0.08

295

0.01

298

0.07

303

0.08

304

0.03

305

0.10

306

0.10

307

0.03

308

0.04

330

0.07

331

0.03

332

0.03

333

0.11

339

0.35

340

0.06

341

0.07

343

0.05 1380

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

344

0.03

396

0.10

401

0.13

402

0.25

403

0.35

404

0.10

405

0.03

406

0.07

407

0.10

408/1

0.10

410

0.40

411

0.10

412

0.55

413

0.12

414

0.03

415

0.02

मिन 435

0.03

मिन 436

0.30

437

0.10

0.05

438/1 , 438/2

मिन 442

0.68

443

0.05

447

0.14

448

0.02

581

0.12

योग . 10.08

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 81 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र .

[भाग 1 (ख ) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम- सहदौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 15.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल ( हे . में)

(1)

(2)

5

0.01

8

0.02

10

0.02

11

0.02

14

0.03

15

0.09

16

0.06

17

0.02

30

0.06

32

0.05

33

0.03

34

0.07

37

0.02

38

0.06

57

0.05

59

0.07

60

0.08

71

0.02

72

0.03

73

0.05

74

0.05

94

0.03

95

0.05

96

0.10

97

0.05

100

0.01

101

0.02

104

0.03

105

0.03

138

0.03

140

0.15

142

0.01

143

0.04

144

0.06

0.03

145

159

0.02

161

0.01

162

0.15

163

0.24

164

0.17 भाग 1 ]

1381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 198

0.06 199

0.09 200

0.03 203

0.03 204

0.05 232

0.01 236

0.15 237

0.02 238

0.21 243

0.10 245

0.11 281

0.24 282

0.12 286

0.18 287

0.14 288

0.03 387

0.02 437/1

0.07 437/2

0.04 437/3

0.04 545

0.06 546

0.04 547

0.03 560

0.08 561

0.02 562

0.02 563

0.01 567

0.13 569

0.12 571

0.25 572

0.21 638

0.18 639

0.01 640

0.10 661

0.15 662

0.05 666

0.03 667

0.03 669

0.01 670

0.01 682

0.03 685

0.15 686

0.02 687

0.08 717

0.08

(2)

(1)

718

0.04

719

0.20

720

0.07

721

0.06

0.08

722

730

0.20

731

0.12

732

0.18

757

0.03

796

0.03

798

0.17

799

0.09

800

0.08

803

0.18

809

0.08

810

0.04

813

0.08

826

0.05

893

0.18

896

0.03

898

0.02

899

0.02

900

0.04

936

0.01

946

0.08

0.03

948

950

0.34

951

0.22

952

0.12

953

0.20

954

0.05

955

0.34

956

0.13

958

0.56

0.21

961

0.05

971

0.16

972

973

0.05

1010

0.05

1011

0.16

1012

0.10

1018

0.01

1020

0.01

1021

0.07

1022

0.25 1382

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) 1027

0.02 1028

0.08 1029

0.34 1030

0.24 1034

0.01 1035

0.02 1037

0.01 1038

0.01 1048/2

0.09 1051

0.25 1063

0.18 1064

0.01 1065

0.05 1076

0.17 1102

0.21 1105

0.10 1106

0.01 1107

0.02 1119

0.01 1121

0.07 1122

0.10 1123

0.12 1124

0.11 1164

0.03 1165

0.01 1166

0.12 1167

0.01 1177

0.01 1181

0.06 1182

0.03 1183

0.13 1185

0.16 1189

0.08 1190

0.02 1192

0.05 1194

0.04 1195

0.07 1196

0.03 1197

0.04 1203

0.01 1206

0.05 1208

0.16 1209

0.09 1210/1

0.17

[ भाग 1

(2)

(1)

1210/2

0.12

1211

0.12

1215

0.09

1216

0.20

1217

0.02

1218

0.05

1219

0.04

योग .. 15.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-93 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-संलग्न

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम -लालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.39 हेक्टेयर

अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नम्बर (1)

(2)

92

0.03

0.33

131/1

0.38

131/3

131/7

0.34

131/8

0.01

131/1/12

0.47

140/3

0.06

140/4

0.14

140/5

0.03

141

0.01

143

0.03 भाग 1 ]

1383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) (1)

144

0.04 145

0.07 146

0.05 147

0.06 150

0.04 151

0.05 152

0.04 153

0.07 154

0.03 161

0.04 166

0.19 482

0.01

0.34 485

486/2

0.05 486/3

0.05 488/1

0.03 488/2

0.09 489

0.09 490

0.03 491/1

0.03 491/2

0.02

0.02 493

0.07 494

495/1

0.02 495/2

0.03 495/3

0.03 496

0.07

0.02 497

498

0.09 499

0.02 501

0.06 502

0.06 503

0.02 504

0.05 505/1

0.04 505/2

0.05 512/2

0.34 515/1

0.34

0.12 515/2

515/3

0.10 516

0.02 620

0.09 740

0.02

0.14 774

775

0.01

(2)

(1)

0.09

777

786

0.03

0.05

809

810

0.05

0.03

811

812

0.04

0.04

813

822

0.10

0.06

823

824

0.05

0.01

825

826

0.05

0.04

828

831

0.01

832

0.08

0.08

1130/1/1/2

1137

0.03

0.25

1139

1140

0.46

1142

0.31

1146/1

0.07

1149

0.19

1151/3

0.01

0.05

1162

1163

0.02

1164

0.09

1165

0.09

1166

0.03

1167

0.03

1168

0.02

0.02

1169

1228

0.10

0.15

1229

1230

0.03

1797

0.40

0.01

1926

1927

0.03

1928

0.05

0.03

1929

1947

0.02

1950

0.03

1951

0.01

0.02

1952

1953

0.05

1954

0.02 1384

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

1955

0.01

0.02

1959

1964

0.03

1978

0.14

1988

0.01

1989

0.04

1991

0.04

2030

0.03

2032

0.02

2033

0.06

2038

0.16

2039

0.01

2042

0.04

2043

0.01

2045

0.16

2048

0.03

2055

0.01 योग 9.39

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7, गणेशखेड़ा एवं लालपुर शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-94. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

[भाग 1 (ग ) नगर/ ग्राम - कुठीली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

6

0.21

8

0.15

9

0.02

10

0.23

11

0.17

16

0.26

39

0.02

0.01

40

41

0.01

42

0.20

45

0.06

46/2

0.17

47

0.22

131

0.02

133/2

0.34

134

0.32

135/1

0.08

135/2

0.38

135/3

0.57

229

0.22

230/1

0.65 योग 4.31

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 की गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग , करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 95.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , भाग 1 ]

1385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- गधाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

1459

0.02

1461

0.14

1462

0.02

1463

0.08

1466

0.06

1467

0.11

1468

0.02

1495

0.79

1497/2

0.48

1512

0.02

1515

0.09

1517

0.13

1525

0.01

1526

0.22

1527

0.12

1528

0.11

1530

0.16

1531

0.05

1532

0.10

1533

0.01

1534

0.15

1562

0.07

1567

0.01

1571

0.05

1572

0.05

1574

0.18

1576

0.04

1577

0.44

1589

0.36

1590

0.21

1599

0.25

1600

0.16

1601

0.01

1606

0.20

(2)

(1)

0.02

1641

1643

0.04

1644

0.25

1747

0.10

1748

0.04

0.12

1758

1759

0.18

1762/3

0.23

1763

0.03

1764

0.03

1765

0.06

0.26

1766

1767

0.06

1806

0.12

1807/1

0.26

1826/1/1

0.09

1826/1/2

0.02

1826/2

0.20

1827

0.30

1829

0.05

1830

0.04

1831

0.01

1832

0.28

1839

0.03

1844/1

0.14

1844/3

0.08

1845/1

0.12

1850

0.02

1851/1

0.19

0.20

1851/2

0.06

1852

0.01

1854

1855

0.08

1856

0.21

1859

0.08

1865

0.06

1866/1

0.37

योग 9.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , डी-8 की गधाई , रामनगर एवं आडर शाखा के 1386

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू- भू- अर्जन-96 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम- झण्डा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

2244

0.12

2245

0.08

2246

0.01

2247/2

0.26

2254

0.16

2290/1

0.14

2292

0.15

0.13

2304

2305

0.30

2310/1

0.07

2310/2

0.06

2311

0.08

2312

0.02

2325

0.28

2326/2

0.04

0.01

2328/2

2337

0.16

2338

0.13

[भाग 1 (1)

(2)

2356/1

0.06

2356/2

0.20

योग 2.46

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-97.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम- दाबरअली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

29

0.19

77

0.29

82

0.34

165

0.30

166

0.03

167

0.06

169

0.11

170

0.07

174

0.03

0.07

175

176

0.09

177

0.30 भाग 1 ]

1387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2)

(1)

179

0.02

188

0.04

189

0.04

190

0.11

201

0.05

204

0.05

205

0.03

206

0.15

207

0.07

238

0.18

0.04

239

240

0.05

242

0.05

250

0.10

251

0.03

255

0.01

0.09

256

257

0.23

274

0.09

285

0.07

286

0.02

287

0.02

288

0.04

289

0.09

290

0.03

301

0.03

302

0.05

303

0.05

304

0.06

305

0.02

307

0.01

308

0.10

309

0.05

310

0.02

312

0.10

314

0.12 योग .. 4.19

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं दाबरअली शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू- भू- अर्जन- 98.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- करही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

3526

0.16

3529

0.12

0.66

3539

योग 0.94

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 99.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 1388

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम- आंडर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में) (1)

(2)

392

0.10

407

0.05

409

0.14

414

0.32

415

0.20

425/6

0.09

425/7

0.06

431

0.02

432

0.25

452/2

0.12

453

0.03

466

0.04

469

0.04

470

0.05

0.03

471

472

0.03

476

0.05

659

0.02

0.16

724

727/3

0.21

727/4

0.18

728

0.17

2.36

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं आंडर शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-100.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- बांसगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

7

0.07

8

0.17

0.17

9

10

0.11

13

0.07

15

0.07

18

0.09

0.04

19

20

0.05

21

0.04

29

0.01

30

0.04

0.18

31

45

0.03

46

0.02

47

0.10

63

0.12

103

0.12

104

0.12

105

0.05

107

0.11

108

0.22

109 मिन

0.81

110

0.32

116

0.04

117

0.02

148

0.03

325

0.66 भाग 1 ]

1389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 326

0.28 327

0.18 359

0.02 360

0.03 362

0.03 363

0.03 364

0.03 365

0.03 366

0.02 374

0.21 375

0.14 378

0.19 379

0.16 381

0.09 384

0.13 394

0.03 395

0.21 425मिन

0.38 428

0.10 429

0.14 430

0.27 456

0.13 463/2180

0.04 464

0.14 468

0.24 470

0.08

0.53 474/2

0.31 474/3

475

0.93 476

0.02 480

0.04

0.06 481/2/3

481/2/4

0.09 481/2/5

0.09 481/2/8

0.09 481/2/9

0.07 487

0.27 491/2

0.11 493

0.27 496

0.52 502

0.15 505

0.23 510

0.55

(2)

(1)

520

0.02

536

0.08

537

0.33

548

0.32

553

0.29

554

0.26

555

0.15

556

0.21

572

0.80

665

0.18

668

0.08

669

0.05

670

0.15

0.04

671

672

0.11

0.13

812

813

0.10

814

0.06

815

0.03

947

0.06

0.07

949

953

0.10

0.05

954

0.02

1999

2008

0.30

2009

0.04

2010

0.12

2016

0.04

2017

0.04

2018

0.20

योग . 15.97

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं बांसगढ़- I , II एवं III शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

प्र. क्र. क्यू- भू-अर्जन-101.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील-करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- वनगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में) (1)

(2)

74

0.06

83

0.15

84

0.01

86

0.13

87

0.04

88

0.24

89

0.26

361

0.20

362

0.01

370

0.11

371/2

0.01

389

0.09

390

0.12

397

0.04

398

0.06

401

0.09

402

0.03

491

0.02

495

0.03

496

0.01

503

0.04

504

0.05

506

0.05

702

0.13

708

0.13

709

0.07

719

0.08

[ भाग 1

(2)

(1)

720

0.09

721

0.10

722

0.01

783

0.04

784

0.06

785

0.01

798

0.05

0.06

803

0.01

804

805

0.01

806

0.01

807

0.01

0.06

809

810

0.06

811

0.05

812

0.05

813

0.02

861

0.01

863

0.01

909

0.06

911

0.16

912

0.02

0.04

948

0.10

949 मिन

950

0.01

951

0.20

963

0.01

योग 3.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वनगवाँ शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. क्यू- भू-अर्जन-102.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]

1391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील - करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- खैरा कोटिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

46

0.01

125

0.13

131

0.02

134

0.14

135

0.15

136

0.04

138

0.05

165

0.10

166

0.09

167

0.10

190

0.01

191

0.22

198

0.20

209/4

0.06

211

0.09

212/1

0.23

212/2

0.24

217

0.01

224

0.01

225

0.04

237

0.01

238

0.08

240

0.18

241

0.03

519

0.01

577

0.11

579

0.11

582

0.16

588

0.15

590

0.58

613

0.04

614

0.94

615

0.12

639

0.01

(1)

(2)

642

0.09

644

0.07

645

0.02

0.05

646

0.11

647

651

0.02

659

0.04

661

0.04

662

0.10

663

0.06

664

0.05

671

0.11

676

0.25

679

0.08

680

0.08

690/4

0.04

692

0.27

704 मिन

0.27

योग .. 6.22

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं खैराकोटिया शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू- भू-अर्जन-103.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील - करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- दुमदुमा 1392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)

(2) 3/2

0.18 95

0.18 445

0.02 446

0.04 447

0.07 451

0.07 452

0.05 463

0.01 464

0.02 466/2

0.05 467

0.05 468/1

0.05 468/2

0.04 469/1

0.05 469/2

0.03 523/1

0.20 692

0.27 843

0.02 844

0.08 852

0.01 854

0.09 855 मिन

0.12 869

0.24 878

0.04 879

0.02

0.12 894

895

0.18 897

0.09 901

0.09 902

0.04 903

0.07 966

0.11 967

0.01 970

0.07 1069/1

0.05 1069/2

0.03 1070 मिन

0.14 1071

0.02 1091

0.25 1092

0.25 1098

0.02 1099

0.20

[ भाग 1

(2)

(1)

1101

0.05

1102

0.16

1104

0.01

1130

0.19

1131

0.02

1135

0.05

4.22

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं दुमदुमा शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 117 - भू-अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील - नरबर

(ग ) ग्राम- जरगवां सानी

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-13.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल

(1)

(2)

15

0.03

16

0.10

17

0.06

60

0.06

61

0.09

0.02

62

70

0.05 भाग 1 ]

1393

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 71

0.12 72

0.03 74

0.06 75

0.07 76

0.03 158

0.25 159

0.15 160

0.15 161

0.26 162

0.28 304

0.04 308

0.10 310

0.09 311

0.22 325

0.02 326

0.20 338

0.11 339

0.09 340

0.23 341/1

0.03 341/2

0.31 342

0.02 343

0.03 346/1

0.11 346/2

0.10 347

0.11 348

0.07 573/1

0.04 573/2

0.08 573/3

0.08 577

0.16 578

0.11

0.23 579

581

0.34 582

0.20 584

0.02 588

0.12 589

0.05 590

0.05 591

0.12 592

0.29 593

0.02 594

0.04 595

0.04 (1)

(2)

605/1

0.09

605/2

0.03

0.05

606

607

0.05

0.03

608

609

0.07

0.06

610

611

0.01

613

0.01

615

0.05

0.02

616

0.01

638

708

0.02

710

0.01

732

0.01

766

0.01

771

0.02

772

0.03

773

0.01

0.03

774

775

0.03

776

0.03

777

0.02

778

0.02

779

0.02

780

0.01

782

0.02

813

0.28

816

0.03

817

0.02

818

0.02

820

0.02

832

0.05

833

0.05

834

0.21

835

0.06

836

0.02

845

0.04

846

0.07

847

0.08

848/1

0.05

848/2

0.04

849

0.07

850

0.06 1394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) (1)

851

0.10 868

0.04

0.04 869

873

0.03 874

0.06 875

0.03 876

0.05 877

0.05 878

0.18 880

0.02 881

0.01 901

0.02 902

0.25 903

0.10 904

0.10 905

0.11 907

0.15 938

0.37 939

0.03 973

0.01 976

0.05 977

0.33 978

0.06 983

0.01 984

0.08 985

0.18 986

0.10 987/1

0.06 988

0.14 990/1

0.08 990/2

0.06 991

0.06

0.05 994

1004

0.01 1005/1

0.07 1005/2

0.09 1005/3

0.08 1177

0.01 1181

0.07 1182

0.09 1183

0.02 1184

0.12 1190

0.07 1191

0.01 1193

0.06

[ भाग 1 (1)

(2)

1194

0.05

1195

0.07

1196

0.08

0.07

1197

0.06

1198

1199

0.06

1201

0.24

0.01

1202/1

1202/2

0.01

1211/1

0.07

1211/2

0.02

1212

0.17

1213

0.01

0.03

1214

0.02

1260

1262

0.08

1263

0.10

0.080

1264

1265

0.06

0.060

1305

1308

0.02

1311

0.150

1312/1

0.09

1312/2

0.09

1313

0.08

0.10

1314

0.06

1315

1316

0.04

1320

0.02

1322

0.51

0.01

1319

1318

0.01

13.88

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं 5 आर, 6 एल . माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 118 - भू-अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में भाग 1 ]

1395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरबर

(ग) ग्राम- भैंसा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 1.83 हेक्टेयर खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में. )

(1)

(2)

420

0.11

421

0.07

446

0.07

487

0.06

1165

0.17

1166

0.09

1169

0.03

1173

0.01

1257

0.20

1258

0.38

1259

0.04

1267

0.02

1268

0.05

1269

0.23

1272

0.13

1260

0.17

1.83

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-5 की 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 119 - भू- अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरबर

(ग ) ग्राम-सनाई

( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -5.80 हेक्टेयर खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में. )

(1)

(2)

45

0.11

47

0.08

48

0.01

50

0.01

51

0.09

56

0.10

65

0.03

66

0.10

64

0.06

67

0.02

0.04

87

88

0.15

89

0.11

0.12

108

113

0.06

123

0.09

132

0.21

133

0.25

168

0.03

1112

0.03

1113/1

0.11

1113/2

0.11

1116/1

0.09

0.04

1193

0.02

1194

0.17

1199

1215

0.05

1217

0.17

1218

0.10

1214

0.03

0.09

1219

0.02

1220

1222

0.06

1223

0.03

1226

0.02

1221

0.13

1290

0.20

1293

0.06 1396

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

1299

0.01

1337

0.10

0.07

1298

1303

0.10

1314

0.08

1331

0.12

1304

0.10

1312

0.02

1305

0.05

1311

0.04

1313

0.03

1315

0.10

1332

0.02

1333

0.01

1335

0.05

1336

0.01

1338

0.34

1346

0.10

1350

0.20

1351

0.14

1352

0.11

1354

0.27

130

0.11

131

0.01

1115

0.15

1190

0.12

1191

0.06

1374

0.08

कुल योग .. 5.80

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उपशाखा एम -5 की माइनर आर -1 , आर -2 सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 120- भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त

[भाग 1 भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरबर

(ग ) ग्राम- बिल्हारी खुर्द

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.55 हेक्टेयर खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में. )

(2)

(1)

45

0.13

67/1

0.04

67/2

0.02

0.06

68

69

0.03

71

0.02

80

0.03

81

0.13

0.02

83

0.03

84

85

0.06

86

0.06

89

0.01

90

0.02

91

0.03

122

0.11

123

0.13

136

0.11

137

0.22

0.01

138

140

0.19

317

0.12

0.15

321

323

0.07

360/1

0.06

360/2

0.06

360/4

0.06

361

0.16

362/1

0.05

362/2

0.03

362/3

0.01

363

0.04

0.31

364

366

0.21

367

0.01

499

0.14

500

0.17

501

0.01 भाग 1 ]

1397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

502

0.05

504

0.27

505

0.08

कुल योग 3.55

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एम -5 माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 121 - भू- अर्जन- 09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरबर

(ग ) ग्राम-बिल्हारी कलां

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 1.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

(1)

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

172

0.01

175

0.30

176

0.01

181

0.13

182

0.20

183

0.33

184

0.02

185

0.32

189

0.03

192

0.02

194

0.06

417

0.02

1.45

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . सिन्ध दायीं तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उप शाखा एम -5 माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 122 - भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरबर

(ग) ग्राम- दिहायला

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 16.74 हेक्टेयर खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

2153

0.18

2155

0.12

0.12

2159

2160

0.22

2161

0.04

2162

0.09

2163

0.16

2164

0.06

2165

0.09

0.16

2168

2169

0.03

2170

0.06

2171

0.012

2173

0.06

2174

0.07

2178

0.01

2179

0.06

2193

0.02

2281

0.02 1398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 2283

0.35 2284/2

0.04 2288

0.05 2291

0.05 2292

0.06 2293

0.06 2295

0.16 2297

0.03 2311

0.14 2316

0.10

0.08 2317

2318

0.15 2321

0.19 2343

0.06 2344

0.06 2345

0.03 2347

0.24 2349

0.18 2351

0.01 2352

0.13 2353

0.22 2354

0.03 2525

0.16 2526

0.08 2528/1

0.04 2528/2

0.04 2544

0.12 2545

0.10 2548

0.17 2572

0.12 2573

0.14 2574

0.05 2628

0.03 2629

0.17 2630

0.27 2632

0.07 2628

0.01 2689

0.06 2697

0.01 2698

0.20 2699

0.20 2733

0.29 2737

0.22 2739

0.03 2749

0.28 2790

0.13

[ भाग 1 (1)

(2)

2791

0.36

2820

0.17

2821

0.24

2822

0.07

2855

0.26

2907

0.32

2908

0.19

2959

0.02

0.12

2966

2970

0.01

2971

0.20

2972

0.01

2973

0.32

2974

0.15

2980

0.09

2981

0.10

3729

0.20

3730

0.09

3731

0.02

3733

0.13

3734

0.08

3735

0.09

0.02

3743

3776

0.02

3777

0.03

3783

0.05

0.03

3784

3785

0.02

0.16

3787

3789

0.24

3790

0.05

3791

0.07

3848

0.23

3890

0.02

3894

0.17

3896

0.37

3897

0.01

3899

0.34

3900

0.05

3966

0.12

3967

0.19

3968

0.28

3970

0.01

3973/1

0.02 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

3974/1

0.02

3975

0.22

4004

0.09

4009

0.17

4013

0.24

4019

0.27

4020

0.07

4021

0.02

4022

0.09

4023

0.01

4030

0.01

4032

0.01

4033

0.21

4034

0.36

4035

0.13

4036

0.12

4038

0.08

4039

0.51

2443

0.67

2448

0.03

2449

0.56

2451

0.01

16.74

कुल योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिन्ध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-6 एवं 4 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 123 - भू- अर्जन- 09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

1399 (ग ) ग्राम- बडगोर

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-8.01 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

922

0.47

921

0.34

0.60

904/1

904/2

0.21

898

0.18

619

0.18

0.04

926

927

0.15

889

0.04

890

0.01

891

0.11

0.06

892

884

0.08

885

0.01

893

0.22

638

0.43

571

0.28

882

0.21

875

0.32

873

0.23

868

0.02

636

0.16

637

0.03

632

0.06

633

0.10

616

0.16

617

0.15

618

0.02

620

0.01

621

0.12

622

0.05

572

0.04

502

0.02

501

0.14

503

0.01

504

0.03

506

0.17

499

0.08

494/1

0.21

492

0.08

491/1

0.13 1400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

491/2

0.05

516

0.03

612

0.12

614

0.20

0.01

615

590

0.11

589

0.11

586

0.15

588

0.10

760

0.06

761

0.08

0.02

758/1

758/3

0.04

759

0.08

742

0.12

741

0.14

740

0.11

746

0.04

747

0.07

377

0.05

376/1

0.17

379

0.02

375/1

0.03

375/2

0.10

374

0.04

8.01

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिन्ध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं डी-5 से निकलने वाली 11 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 124- भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

[भाग 1 (ख) तहसील- नरवर

(ग) ग्राम- सुनारी

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 10.20 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

5

0.05

6

0.28

7

0.23

8

0.12

12

0.12

13

0.17

14

0.15

17

0.15

18

0.27

0.25

19

20

0.20

49

0.05

50

0.01

52

0.19

54

0.17

55

0.01

56

0.01

191

0.04

0.12

192

193

0.11

0.05

194

195

0.20

202

0.01

203

0.33

204

0.24

205

0.01

207

0.05

208

0.08

209

0.03

210

0.12

213

0.40

226

0.12

227

0.17

231

0.12

232

0.05

233

0.12

234

0.01

236

0.01

237

0.01 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 238

0.08 239

0.13 240

0.04 243

0.05

0.08 245

246

0.08 247

0.06 248

0.01 249

0.02 262

0.10 263

0.08 1638

0.08 1639

0.02 1641

0.08 1642

0.10 1643

0.09 1645

0.12 1646

0.06 1647

0.15

0.06 1653

1654

0.19 1655

0.08 1656

0.10 1657

0.10 2083

0.01 2084

0.17 2085

0.01 2088

0.03 2089

1.09 2128

0.03 2129

0.08 2131

0.02 2152

0.03 2108

0.05 2130

0.32 2132

0.22 2139

0.11 2138

0.25 2140

0.35 2153

0.15 2154

0.02 2155

0.21 2156

0.02 2167

0.24

10.20

कुल योग ..

1401 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 125 - भू-अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरबर

(ग ) ग्राम-अंदोरा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 17.82 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

17

0.02

19

0.26

20

0.14

21

0.14

22

0.02

23

0.23

26

0.52

28

0.11

42

0.10

43

0.23

45

0.09

46

0.06

47

0.07

48

0.31

70

0.24

71

0.24

0.07

74

75

0.36

76

0.36 1402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 77

0.01 78

0.22 80

0.05 81/1

0.07 81/2

0.06 85

0.23 86

0.03 87

0.09 120

0.04 121

0.15 122

0.13 125

0.44 385

0.28 387

0.05 388

0.22 391

0.48 392

0.01 393

0.01 398

0.11 407

0.19 408

0.11 411

0.17 412

0.02 531

0.01 532

0.15 534

0.01 538

0.01 539

0.12 540

0.09 541

0.03 542

0.11 546

0.04 547

0.02 550

0.01 586

0.06 587

0.01 589

0.18 590

0.24 591

0.03 599

0.07 600

0.13 601

0.11 603

0.15

[ भाग 1 (1)

(2)

604

0.01

605

0.01

614

0.50

616

0.34

617

0.01

629

0.34

631

0.34

635

0.33

739

0.07

740

0.03

741

0.08

0.01

742

743

0.09

752

0.07

754

0.11

761/2

0.08

761/3

0.08

0.04

761/4

762

0.01

763

0.04

764/1

0.01

0.16

764/2

765

0.07

766/1

0.03

0.04

766/2

768

0.02

0.03

769/1

0.03

769/2

0.02

769/3

0.10

770/2

770/3

0.04

801

0.15

802

0.27

807

0.12

824

0.20

826

0.02

828

0.05

829

0.17

831

0.23

833

0.07

834

0.07

0.17

839

915

0.05

917

0.03

0.28

918

919

0.36

978

0.34

979

0.22 भाग 1 ]

1403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2)

1001

0.04

1002

0.04

1003

0.05

1011

0.09

1012

0.02

1013

0.04

1014

0.04

1027

0.02

1028

0.01

1029

0.01

1030

0.37

1031

0.04

1032

0.05

1034

0.01

1035

0.17

1036

0.34

1041

0.05

1042

0.22

1043

0.19

1045

0.08

1071

0.02

1072

0.18

1076

0.10

1077

0.03

1078

0.06

1079

0.22

1081

0.24

1082

0.24

1321

0.05

1323

0.18

1333

0.17

1337

0.08

1338

0.07

1126

0.03

1010

0.01

कुल योग .. 17.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी -5 एवं 5 आर, 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 126 - भू-अर्जन-09-10-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरबर

(ग) ग्राम-रौनीजा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 10.31 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.10

1718

1719

0.08

1721

0.14

1722

0.02

0.24

1723

1728

0.23

1729

0.02

1730

0.01

1742

0.01

1743

0.13

1745

0.06

1746

0.09

1748

0.03

0.10

1751

1752

0.30

1753

0.19

1755

0.09

1758

0.10

0.09

1759

1760

0.07

1761

0.11

1762

0.03

1771

0.11

0.10

1773

1774

0.01

1777

0.07

1780

0.18

0.33

1781

1785

0.12 1404

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(1)

(2) 1786

0.16 1788

0.27

0.09 1789

1822

0.58 1828

0.01 1829

0.09 1836

0.18 1837

0.04 1838

0.41 1848

0.18 1849

0.16 1851

0.10 2027

0.09 2028

0.27 2034

0.10 2035

0.02 2036

0.19 2037

0.01 2038

0.19 2039

0.01 2045

0.03 2059

0.10 2301

0.04 2307

0.12 2441

0.01 2442

0.09 2443

0.31 2460

0.03 2461

0.32 2462

0.01 2463

0.14 2465

0.31 2466

0.07 2467

0.06 2468

0.07 2469

0.11 2470

0.11 2479

0.08 2480

0.10 2481

0.05 2482

0.09 2483

0.08 2484

0.05 2486

0.15 2487

0.05 2488

0.20

0.01 2493

[भाग 1 (1)

(2)

2495

0.01

2496

0.01

2506

0.01

2547

0.01

2554

0.05

2555

0.42

2556

0.10

2557

0.04

2573

0.06

2574

0.15

2575

0.09

2576

0.19

2579

0.06

2582

0.01

10.31

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं 5 आर माइनर के निर्माण हेतु .

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 127 - भू-अर्जन-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरबर

(ग) ग्राम-मडोर

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 8.14 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

214

0.09

215

0.15

220

0.24

221

0.13

222

0.02 भाग 1 ]

1405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011

(2) (1)

224

0.19 226

0.13 229/2

0.17 230

0.05 243

0.02 244

0.11 246

0.02 247

0.12 249

0.12 250

0.02 259

0.18 261

0.14 262/2

0.01 265

0.09 266

0.11 267

0.27 269/1

0.10 270

0.31 294

0.32 346

0.02 347

0.20 351

0.14 370

0.07 372/2

0.05 375

0.14 381

0.01 396

0.26 397

0.19 398

0.10 448

0.07 450

0.13 451

0.08 452

0.01 459

0.05 462

0.02 463

0.11 464

0.17 465

0.08 473

0.12 474

0.03 475

0.16 476

0.03 477

0.16 478

0.01 481

0.09 482

0.12 485

0.02

(2)

(1)

468

0.13

0.05

490

0.08

501

507

0.13

0.07

508

509

0.12

0.17

538

545

0.10

547

0.03

548

0.02

549

0.03

550

0.10

0.01

552

555

0.08

556

0.10

557

0.07

0.02

1041

1042

0.06

1043

0.09

1049

0.13

1050

0.01

1055

0.01

1056

0.05

1057

0.17

0.02

1058

1065

0.08

1066

0.03

1067

0.03

1068

0.06

1069

0.07

0.05

1070

1071

0.10

1072

0.02

1076

0.08

1138

0.02

0.02

1139

8.14

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की उपशाखा एम -5 एवं उसकी सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 April 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-04-22.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-04-22.16.Ordinary.