मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 16 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2011 - वैशाख 2 , शक 1933
विषय - सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 मार्च , 2011
क्र. ई - 1-91-2011-5- एक. श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे ( 1982 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के रूप में पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
2. उपरोक्तानुसार श्रीमती अरूणा शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
3. उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्रीमती अरूणा शर्मा द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई.एस. दाणी , भाप्रसे ( 1980 ) , प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग केवल आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
1305
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011.
1306
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011
क्र. एफ 1 ( ए ) 187-1991- ब-2-दो. श्री राजेश चावला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक ( सर्तकता - सुरक्षा ) मध्यप्रदेश , विद्युत् मण्डल , जबलपुर को दिनांक 4 से 21 अप्रैल 2011 तक, कुल अठारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 03 , एवं 22 अप्रैल 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये , राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 की गृह नगर यात्रा सुविधा के तहत् सपरिवार गृह नगर, " सहारनपुर ( उत्तरप्रदेश ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -
1. श्री राजेश चावला स्वयं
2. श्रीमती सुनीता चावला पत्नी
3. प्रातीक चावला पुत्र
4. कार्तिक चावला पुत्र
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
. (3 ) उक्त यात्रा हेतु श्री चावला को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
( 4 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक ( सर्तकता- सुरक्षा ) मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. एफ 1 ( ए) 105-1993- ब-2-दो . राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा श्री एम. पी. द्विवेदी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश
[ भाग 1 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि. , भोपाल को दिनांक 6 से 15 अप्रैल 2011 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 03, 04, 05, 16 अप्रैल 2011 एवं 17 अप्रैल 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा सुविधा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत् सपरिवार " अण्डमान निकोबार " जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है .
( 2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 14028/4/2009-Estt . (L) , दिनांक 03 जून, 2009 में निहित प्रावधान के तहत् श्री एम. पी . द्विवेदी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक/प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि. , भोपाल को उक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 3 ) उपर्युक्तानुसार नगदीकृत अवकाश श्री द्विवेदी के अर्जित अवकाश खाते में से घटाया जावेगा.
(4 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 की शेष कंडिकायें यथावत् लागू रहेंगी .
क्र. एफ 1 ( ए) 253-1988-ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 अप्रैल 2011 एवं दिनांक 01 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 की गृह नगर यात्रा सुविधा के तहत् गृह नगर " चण्डीगढ़ " अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 13 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
(4 ) उक्त यात्रा हेतु डॉ. आर. के. गर्ग को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
भाग 1 ]
( 5 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) मध्यप्रदेश , भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे.
(7) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के . गर्ग , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. एफ 1 ( बी) 154-10- बी-4-दो. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा -2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15,600-39,100+ 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे . अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे : -
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी.
( 3 ) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(4 ) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी .
(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.
( 6 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी . उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
अभ्यर्थी का नाम
एवं पता
क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची
का क्रमांक
(1)
(2)
1
08
(3) श्री लोकेश कुमार सिन्हा, यादव नंद नगर म. नं. 426 , गली क्र. - 3, थाना बाणगंगा, इन्दौर, मध्यप्रदेश .
2
12
कु. स्टेला सुलिया , सी- एचडी/ 24 , सुकलिया , एमआर -10 , रोड इन्दौर, मध्यप्रदेश पिन -452 010 .
(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा . जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(8 ) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेश ओगरे, अवर सचिव .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011
( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर मध्यप्रदेश है . उनकी जन्मतिथि 25 अगस्त, 1979 है.
क्र. फा. 3 ( बी ) 1-2010-इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 45 ) राज्य शासन, श्रीमती ज्योत्सना आर्य , पत्नी श्री अजीत सिंह बघेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन मध्यप्रदेश है . उनकी जन्मतिथि 16 अगस्त, 1978 है.
क्र . फा. 3 ( बी ) 1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 41 ) राज्य शासन , श्री रवि शंकर पुत्र श्री चतुर्भुज दोहरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2011
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है. उनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल , 1981 है .
क्र. फा. 3 ( बी) 1-2010 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. - 27 ) राज्य शासन, श्री अतुल यादव पुत्र श्री पुरूषोत्तम यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश
भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 2-01-2009- ई - चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 की धारा 7 ( 1 ) /7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश वित्त निगम इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रूपये 5,77,50,000 ( रूपये पांच करोड़ सत्ततर लाख पचास हजार) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है : -
क्र.
निहित दर
प्रत्याभूति राशि
कुल प्रत्याभूति राशि आदेश क्र. व दिनांक
प्रत्याभूति समाप्तिकी अवधि
प्रत्याभूति दी गई
10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति
ऋण पत्र
11.5%
14-11-2010
52.50 लाख
5,25,00,000
5,77,50,000 1 क्रमांक 3916/5664/ चार/नि-3/90
दिनांक 6-11-1990 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. पुरोहित, अवर सचिव.
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2011
क्र. 4762 - व.लि. -1-2011 .- मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, ज्वर, आंत्रशोध रोग , के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं , निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद की संपूर्ण सीमा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं. इसी विनियम के नियम 2 के उपनियम ( घ ) एवं (ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होशंगाबाद जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , सहायक सर्जन , मुख्य नगरपालिका अधिकारी , खाद्य निरीक्षक ( खाद्य विभाग ) स्वास्थ्यता निरीक्षक नगरपालिका उक्त समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिये उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , होशंगाबाद को निर्देश देता हूं कि इस संबंध में शासनादेश को पूर्ण पालन करना सुनिश्चित करें, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी कीजावे.
निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश विदिशा, दिनांक 13 अप्रैल 2011
क्र.- SW - 5455-2011.- मुझे अवगत कराया गया है कि नीमताल चौराहे से पीतलमिल चौराहे के बीच निजी एवं लोक वाहनों द्वारा असामान्य रूप से अधिक गति तथा बहुतायत में प्रेशर
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
हार्न का उपयोग किया जा रहा है , इस कारण एक ओर जहाँ उक्त क्षेत्र में सड़क दुर्घनायें बढ़ रही हैं वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों तथा संलग्न क्षेत्रों में लोक शांति विक्षुब्ध हो रही है.
2. उल्लेखनीय है कि नीमताल से पीतलमिल चौराहे के बीच जिला चिकित्सालय , जिला न्यायालय , सर्किट हाउस , पुरातत्व संग्रहालय , जिला अभिभाषक संघ तथा अन्य निजी चिकित्सालय, रहवास एवं शिक्षण संस्थायें हैं , अतः अधिक गति से गुजरने वाले वाहनों से संबंधित दुर्घटना एवं प्रेशर हार्न की तीव्र / ककर्श ध्वनि के कारण असहजहता अनुभव की जा रही है .
3. अतः मैं, सी. बी . सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला विदिशा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 ( 2 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम- 1989 के नियम 119 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1991 के नियम 217 के अनुक्रम में नीमताल चौराहे से पीतलमिल चौराहे के बीच लोक सेवा वाहनों तथा निजी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 कि. मी. प्रति घंटा नियत करता हूँ तथा उक्त क्षेत्र में प्रेशर हार्न का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूं.
4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में नियत गति सीमा तथा प्रेशर हार्न प्रतिबंधित किये जाने संबंधी सूचना पटल मुख्या मार्ग के दोनों ओर कार्यपालन यंत्री , राष्ट्रीय राजमार्ग तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , विदिशा द्वारा प्रदर्शित कराये जावें तथा इस आशय की सूचना दैनिक समाचार - पत्रों में सहज दृष्टिगोचर तथा स्पष्टता से प्रकाशित कराये जावें साथ ही उक्त क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी , विदिशा द्वारा की जावेगी .
सी. बी. सिंह, कलेक्टर.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 14 मार्च 2011 क्र. 249 - भू-अर्जन-2011.
करारनामा
सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल , जरिये कलेक्टर, सतना
प्रथम पक्ष प्रोजेक्ट हेड , रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
द्वितीय पक्ष सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ( प्रथमपक्ष ) के ज्ञाप क्रमांक 12-32-2010-सात- 2- ए, दिनांक 11 मार्च 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना के मेंगा सीमेन्ट प्लान्ट को भू- अर्जन अधिनियम , 1894 के तहत 132.628 एकड़ निजी भूमि के भू-अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है .
मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेंगा सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है.
यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है: -
1. यह कि द्वितीय पक्ष, रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा . लि. मैहर, जिला सतना का प्रोजेक्ट हेड हूं.
2. यह कि रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा . लि. मैहर, कम्पनी ने सीमेन्ट प्लांट की स्थापना के लिए ग्राम भरौली में 73 कृषकों से 48.083 एकड़, ग्राम इटहरा के 32 कृषकों से 25.524 एकड़, ग्राम बेरमा में 32 किसानों से 10.576 एकड़ , ग्राम खेरवाकलॉ में 20 किसानों से 18.249 एकड़ तथा ग्राम भैसासुर के 12 किसानों से 12.696 एकड़ कुल 115.128 एकड़ भूमि क्रय कर ली है , तथा 12.385 एकड़ मध्यप्रदेश शासन की भूमि के आवंटन हेतु आवेदन लंबित हैं , जबकि ग्राम भरौली के 93 कृषकों की 32.012 एकड़, ग्राम इटहरा के 62 कृषकों की 31.720 एकड़, ग्राम बेरमा के 44 कृषकों की 11.742 एकड़, ग्राम खेरवाकलॉ के 59 कृषकों की 42.024 एकड़ ग्राम भैसासुर के 8 कृषकों की 13.605 एकड़ एवं ग्राम लोही के 5 कृषकों की 1.525 एकड़ कुल 273 कृषकों की 132.628 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने को शेष रह गई है.
3. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी , जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत् की जायेगी. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
4. कंपनी द्वारा ( इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
5. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जायेगा.
6. संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा.
7. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
1311 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन व अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा .
9. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
11. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
12. कंपनी को दी गयी भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बन्धक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .
13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .
15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा .
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि व उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें स्वीकार होगी.
हस्ता./- (संतोष कुमार तेजवानी )
प्रोजेक्ट हेड
रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,
हस्ता./- ( सुखबीर सिंह ) कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.
जिला सतना ( म.प्र. ) .
हस्ता./- ( आदित्य प्रताप सिंह )
साक्षी- 1 . हस्ता./- नाम (राजीव दीक्षित )
पता डिप्टी कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश .
मैनेजर लायजन रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर, जिला सतना ( म.प्र. ) .
साक्षी-2 . हस्ता./-
हस्ता./- (विक्रान्त सराफ)
नाम (राजेश कुमार शर्मा ) डिप्टी मैनेजर
पता का.स.श्रे. 3 , कार्या. , भू-अर्जन अधि. सतना.
रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,
जिला सतना ( म.प्र. ) .
1312
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 7 मार्च 2011
क्र. भू- अर्जन- 2- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
तहसील/ तालुक
(हे. में)
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(7) डिण्डौरी
260
डिण्डौरी
0.10
देवलपुर
प.ह.नं. 63 259
0.08
देवलपुर जलाशय नहर निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
रा.नि.म.
266
0.05
258
0.10
समनापुर
267
0.10
0.10
551/12,14,15
0.07
270
271
0.04
0.05
269
272
0.06
0.02
273/1
274
0.02
273/2
0.02
275/1
0.01
0.03
273/3
0.02
275/2
0.01
11/2
0.03
276
0.02
279
0.20
8
0.40
218/1
0.10 भाग 1 ]
1313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
225
0.06
227
0.06
देवलपुर जलाशय नहर निर्माण कार्य.
218/2
0.09
217
0.30
215
0.35
214
0.06
4
0.26
5
0.24
0.10
6/1 , 6/2 ,
6/3 , 6/4
0.10
14/1 , 14/2,1
14/3
12
0.20
13
0.04
0.05
31/1 , 31/3
32/1
0.15
31/2
0.05
63
0.25
62
0.02
64
0.19
0.20
87
53
0.01
52
0.10
51
0.15
86
0.02
0.12
88
89
0.13
90
0.10
0.08
117
91
0.10
166
0.12
92
0.10
116
0.09
165
0.10
164
0.10 1314
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
163
0.10
देवलपुर जलाशय नहर
162/1
0.02
निर्माण कार्य.
162/2
0.02
162/3
0.02
161
0.04
0.04
159
160
0.08
182/2
0.03
182/1
0.03
182/3
0.02
557/2
0.10
555/1
0.20
554/1
0.19
553/1
0.10
552/1
0.10
0.25
551/3
551/13
0.20
575/1
0.20
575/2
0.03
576
0.06
577
0.04
578
0.04
579
0.04
580
0.10
581
0.04
591
0.10
592
0.09
8.00
योग
शासकीय भूमि
0.13
22, 582
8.13
कुल योग
भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 24 मार्च 2011
प्र. क्र. 07 - अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)
(3)
(4) कटनी बडवारा
3.51
छपरवाह प.ह.नं. 64
लमकना
0.29
प.ह.नं. 67 योग .. 3.80
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग .
झिरगिरी जलाशय योजना नहर कार्य.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कटनी, दिनांक 28 मार्च 2011
प्र. क्र. 07- अ-82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
कटनी कटनी
निजी 0.85
घुघरा प.ह.नं. 30
योग .. 0.85
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
आयुक्त नगरपालिक निगम, कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगरपालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1316
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 प्र. क्र. 08 - अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(4)
(3)
कटनी कटनी अमकुही प.ह.नं. 29
निजी 1.84 योग .. 1.84
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगरपालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 09 - अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) कटनी कटनी
निजी 4.04
कैलवारा खुर्द प.ह.नं. 29
योग .. 4.04
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) आयुक्त नगर पालिक निगम , कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री , नगर पालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(4) कटनी
(2) कटनी
निजी 9.88
द्वारा प.ह.नं. 30
9.88
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री , नगर पालिक निगम , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
1317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
प्र . क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिः का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
3
(1) (2)
(3)
(4) कटनी कटनी पौसरा प.ह.नं. 30
निजी 0.50 योग .. 0.50
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
आयुक्त नगर पालिक निगम , कटनी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2011
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2010-11- नस्ती क्र. 207-2010 - एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का विवरण ग्राम अधिग्रहित की जाने वाली भूमि एवं रकबा ( हे . में )
(1)
(2)
(3)
(4) खण्डवा
हरसूद बंकापलास (वनग्राम)
कृषि भूमि सर्वे नंबर 7, 17 , 20 , 8 , 34 , 22, 36/2 , 28 , 40 , 27 , 36/1 , 33 , 32 , 29 , 9 , 15 , 31 , 24, 25 , 11 , 13 , 12 , 3 , 4 , एवं 5 कुल रकबा 33.794 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी , खण्डवा क्रमांक 3 , में देखा जा सकता है .
1318
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 क्र. 02- अ - 82-2010-2011- नस्ती क्र. 207-2010- एल ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का रकबा (4) खण्डवा
हरसूद बंकापलास (वनग्राम)
आबादी भूमि सर्वे नंबर 24कखगघ, 25 कख , 26कख , 57कखग , 7कख, 14कख , 30कख , 8कख , 55कखग , 56कखगघच , 47कखग, 15कख , 32कख , 37 कखगच, 46कखग , 34कख , 35कखग , 21 कखग , 23 कखग , 45कखगघ , 11कख, 10 कखग , 2कखग , 3,4कखग एवं 5 कुल रकबा 3978.46 वर्गमीटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा.
इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, खण्डवा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 , खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 31 मार्च 2011
क्र. 628 - भू- अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) , के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) खरगोन
(2) महेश्वर
(4) 42.707
(3) पथराड़ खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो . लिमि. , मण्डलेश्वर.
महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
भाग 1 ]
1319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल मण्डलेश्वर, ( 4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 2 अप्रैल 2011
क्र. 581 - भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. 17 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
पिपलोद
0.930 पानसेमल
बड़वानी
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन,
देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.
संभाग, बड़वानी .
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 582- भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 18- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) (2)
(3)
5.772 पानसेमल
बड़वानी
बंधाराखुर्द
अनुसूची
धारा 4 (2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन,
देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.
संभाग, बड़वानी .
नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1320
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
[भाग 1 क्र. 583 - भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 19- अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
देवधर
3.160 पानसेमल
बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , बड़वानी.
देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 584- भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. 20- अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) (1)
3.630 बड़वानी पानसेमल दिवड़िया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन,
संभाग, बड़वानी.
देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 585 - भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र. 21-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन 1321 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(6) (3)
(4)
(5)
ललवानिया
0.045
बड़वानी पानसेमल
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , बड़वानी.
गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 586 - भू- अर्जन- 2011-प्र.क्र. 22-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6)
4.400
बड़वानी पानसेमल जुनापानी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन,
संभाग , बड़वानी.
गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु .
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 587 - भू- अर्जन- 2011- प्र.क्र. 23 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध लागू नहीं होंगे , क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
(4)
(3)
(6)
(5)
4.824
पानसेमल
बड़वानी
गौरीखेड़ा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, बड़वानी.
गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.
1322
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
[भाग 1 नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन अनुविभाग , सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 7 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 04- अ- 82-2010-11-121.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
रकबा
सर्वे नम्बर
(हे. में )
सिलावटी
0.179
गुना
गुना
444/1 में से
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.
सिलावटी लघु सिंचाई परियोजना (नहर निर्माण) .
योग 0.179
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 अप्रैल 2011
क्र. 2822 - भू- अर्जन- 20101.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत भाग 1 ]
1323
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) सौंसर
छिन्दवाड़ा
ग्राम-हिवराखाण्डे रायवार ब.नं. 416 प.ह.नं. - 17 रा.नि.मं. - सौंसर
रकबा 06.221 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
बेरडी से लोधीखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये ग्राम - हिवराखाण्डेरायवार की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. 2846 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा छिंदवाड़ा ग्राम-काराघाट ब.नं. 55
रकबा 317.799 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )
प.ह.नं. - 29 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा -1.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यवपर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यवपर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
1324
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग-चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 2847- भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
(6) छिन्दवाड़ा चौरई
रकबा 311.459 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )
ग्राम-मोआर ब.नं. 238 प.ह.नं. - 02 रा.नि.मं. -चौरई
व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री, पेंच संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई के उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 2848- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) चौरई
छिन्दवाड़ा
रकबा 532.200 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां )
ग्राम-बारहबरयारी ब.नं. 203 प.ह.नं. - 08 रा.नि.मं. -चौरई
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2849 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (4) (हे. में) चौरई
छिन्दवाड़ा
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रकबा 256.609 हे. एवं
(उक्त भूमि पर आने
वाली संपत्तियां)
ग्राम-केवलारीसंभा ब.नं. 32 प.ह.नं. -2/4 रा.नि.मं. -चौरई
संभाग चौरई, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
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[ भाग 1 ( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 2850 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(6)
(5)
(1)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
रकबा 399.778 हे. एवं
(उक्त भूमि पर आने
वाली संपत्तियां)
ग्राम - सिहोरा ब.नं. 576 प.ह.नं. -29 रा.नि.मं.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
छिन्दवाड़ा -1
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2851 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) छिन्दवाड़ा ग्राम - जम्होड़ी पंडा
छिन्दवाड़ा
ब.नं. 186
प.ह.नं. -31
(उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां) रकबा 275.049 हे. एवं
रा.नि.मं.
छिन्दवाड़ा-1
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 4 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2852 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा चौरई
रकबा 308.687 हे . एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)
ग्राम- धनौरा ब.नं. 135 प.ह.नं.- 08 रा.नि.मं. चौरई
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 11 अप्रैल 2011
क्र. 6345 - भू-अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4)
00.101 राजगढ़ राजगढ़ लालपुरा
01.182
किशनपुरिया
21.499
परसपुरा
17.966
कुशलपुरा
06.083
रोज्या
08.380
रोजडखुर्द
योग .. 55.211
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
गेरखपुरा तालाब के डूब में अर्जित भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6347 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार , एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(1)
(3)
(4)
1.165 राजगढ़
राजगढ़
कंवरपुरा
योग .. 1.165
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कंवरपुरा तालाब की नहर हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 13 अप्रैल 2011
क्र. 2760 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र.अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
बण्डा पजनारी
(4) 76
सागर
7.06
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - पजनारी.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2761 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र.-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग
(हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4) बण्डा
75/20
सागर
6.63
सलैया बिनेका
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र. ) .
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है . बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - सलैया बिनेका .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2762 - भू-अर्जन- 2010- प्र . क्र.अ-82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी 1330
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग (हे. में. )
(4)
8.23
(3) गनियारी 73/20
(1) सागर
(2) बण्डा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र.) .
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम- गनियारी .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी - बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क- 2763 - भू-अर्जन- 2010 - प्र. क्र.-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग (हे. में. )
(4) (1) सागर
(2) बण्डा
0.72
82
(3) पिपरिया चमारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ).
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - पिपरिया चमारी.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 2764 - भू-अर्जन- 2010 -प्र. क्र. अ- 82-10-11 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग (1)
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में. )
(4)
सागर
75/20
9.20 बण्डा
(3) बगपुरा
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - बगपुरा.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1331 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
क्र. क- 2766- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र.-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग
(हे . में. )
(1) (2)
(4)
सागर
(3) बरखेरा
38
3.03
शाहगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - बरखेरा.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क- 2767- भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम पटवारी हल्का
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नम्बर
क्षेत्रफल लगभग
(हे. में. )
(5)
(1) सागर
(3) लवनउ
(4) 36
10.84
(2) शाहगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र.) .
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - लवनउ.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क 2768 - भू-अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
तहसील
पटवारी हल्का
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नम्बर
लगभग
(हे. में.)
(4)
(1) सागर
28.81
37
(3) मुड़ारीबुर्जुर्ग
(2) शाहगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ) .
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - मुड़ारीबुर्जुर्ग.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1332
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 क्र. 2769 - भू- अर्जन- 2010-प्र. क्र. अ-82-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल लगभग (हे. में. )
(2)
(4)
(5)
75/20
(1) सागर
11.65
बण्डा
(3) रीछई
सागर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र. ).
(6) बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम रीछई सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2770- भू- अर्जन- 2010- प्र. क्र. अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल लगभग
पटवारी हल्का नम्बर
(हे. में. )
(3)
(6) (1) सागर
(4) 47
3.31
(2) शाहगढ़ रतनपुर
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर ( म. प्र.) .
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है - बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम - रतनपुर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी- बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 2759- प्र.भू- अर्जन- 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. नं .
कुल रकबा (हे. में)
(4)
(2) रहली
(3) महेशा
17
(5) 2.00
(1) सागर
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .
(7) रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
भाग 1 ]
1333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
क्र. क- 2778 - प्र.भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
कुल ख. नं .
कुल रकबा (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
(5) सागर
32
26.12
चक परासिया
गढ़ाकोटा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .
रहली विकासखण्ड के अंतर्गत चनौआ बुजुर्ग जलाशय के शीर्ष कार्य ( बांध ) एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.
क्र. क- 2780 - प्र.भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम
कुल रकबा (हे. में) (1)
(3)
(2)
कुल ख. नं. (4)
(5) रहली
धोनई
18
4.80 सागर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सागर ( म. प्र. ) .
रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध ) के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 13 अप्रैल 2011
क्र. 05 - अ - 82-09-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित 1334
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) ग्वालियर
ग्वालियर
रौरा
12.643 योग .. 12.643
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि काअर्जन.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 06 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) ग्वालियर
बस्तरी
ग्वालियर
19.98 योग 19.98
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन .
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 13 अप्रैल 2011
भू-अर्जन प्र . क्र. एफ-11 अ-82-08- पत्र क्र. 248 भू- अर्जन 08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में भाग 1 ]
1335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा लगभग ( हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना
भरोली
12.955 मैहर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर .
रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-20 अ-82-08- पत्र क्र. 247- भू-अर्जन 08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा लगभग ( हे . में) (2)
(1)
(3)
(4)
बेरमा
सतना मैहर
4.752 (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर .
रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
भू-अर्जन प्र . क्र. एफ- 21-अ- 82-08- पत्र क्र. 246- भू-अर्जन-08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) सतना मैहर खेरवाकला
17.007 ( 2) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा . लि. , मैहर.
रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
1336
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
[ भाग 1 भू-अर्जन प्र . क्र. एफ- 22- अ- 82-08- पत्र क्र. 245- भू-अर्जन-08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में ) (1) (2)
(4)
(3)
सतना मैहर
12.837
इटहरा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर.
रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
भू-अर्जन प्र . क्र. एफ- 23-अ- 82-08- पत्र क्र. 244- भू-अर्जन-08 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा लगभग ( हे . में) (1) (2)
(3)
(4) सतना
5.506 मैहर भैसासुर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा . लि. , मैहर.
रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु .
भू- अर्जन प्र. क्र. एफ - 24-अ- 82-08- पत्र क्र. 243- भू- अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा लगभग (हे . में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना मैहर लोही
0.617 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. , मैहर .
रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. भू- अर्जन-50 ( अ-82)-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- दूधी मझौली
(घ) क्षेत्रफल लगभग-6.740 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
8
0.720
0.320
65
75
0.120
78
0.140
77
0.200
80
0.060
123
0.160
121
0.160
114
0.460
0.440
95
96
0.120
138
0.250
140
0.020
141
0.120
162
0.360
161
0.020
207
0.250
201
0.090
203
0.080
(2)
(1)
204
0.020
380
0.160
226
0.080
225
0.380
236
0.230
365
0.200
364
0.020
366
0.220
362
0.140
361
0.160
378
0.120
360
0.060
0.300
381
384/1
0.020
0.010
384/2
458
0.030
459
0.120
योग : 6.360
0.380
101,164,370
योग : 6.740
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलघिटी जलाशय ग्राम दूधीमझौली नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
डिण्डौरी , दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. भू-अर्जन-49 ( अ-82)-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- डिण्डौरी
(ख ) तहसील - डिण्डौरी 1338
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(ग) ग्राम-केवलारी माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.093 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
202
0.044
0.024 201
200
0.049 197
0.108
0.037 191
383
0.216 216
0.024 217
0.046
0.040 218
219
0.084 220
0.074
0.068 225
261
0.042 260
0.048 259
0.052 258
0.052 248
0.074 249
0.146 419
0.106 420
0.070 421
0.310 423
0.032 446
0.112 445
0.056 444
0.022 442
0.028 441
0.118 443
0.094 474
0.046 473
0.140 472
0.060 470
0.120 477
0.060 476
0.076
योग : 2.678 0.415 194,185,193 ,
180,177,242
योग : 3,093 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- केवालारी जलाशय ग्राम केवलारी मा. नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 14 मार्च 2011
क्र. 10 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील - दतिया
(ग ) ग्राम- बडौनी खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.77 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.10
86
435
0.12
436
0.32
0.10
437
438
0.07
0.07
439
0.07
440
441
0.01
0.05
453
454
0.19
0.17
470
0.10
472
0.12
473 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
0.07 479/1
479/2
0.07 479/3
0.07 494
0.02 497
0.01 498
0.03 499
0.02 500
0.03 501
0.02 502
0.01 505
0.04 506
0.02 507
0.02 508
0.02 802
0.07 803
0.03 806
0.03 807
0.12 1768
0.33 1770
0.05 1793
0.49 1800
0.32 1801
0.36 1802
0.36 1928
0.21 1929
0.33 1930
0.40 1933
0.24 1934
0.67 1935
0.53 1936
0.43 1939
0.09 1940
0.14 1941
0.19 480/1
0.10 480/2
0.12 489
0.02 490
0.01 491
0.03 811
0.08 812
0.04 813
0.08 814
0.08 1764
0.12
1339 (1)
(2)
1767
0.47
0.20
1942
1943
0.47
1944
0.15
1947
0.43
0.04
1948
योग : 9.77
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं 13 आर माइनर एवं 9 आर माइनर ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 13 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया
(ग ) ग्राम- कर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
198
0.17
199
0.07
200
0.04
203
0.02
209
0.19
योग : 0.49 1340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर एम 9 ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 14- अ-82-2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- भैरार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.53 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
67
0.17
71/1
1.08
72
0.05
73
0.09
74
0.30
78
0.12
79
0.17
80
0.02
82
0.32
83/1
0.04
83/3
0.15
84/1
0.02
84/2
0.01
84/3
0.02
85
0.23
86
0.15
87
0.12
91
0.13
[भाग 1
(2)
(1)
0.20
95
96
0.08
115
0.02
119
0.25
120
0.09
122
0.20
123
0.07
124
0.09
134/2
0.23
135
0.03
138
0.06
139
0.02
योग : 4.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर एम-9 ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 15 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - दतिया
(ख) तहसील - दतिया
(ग) ग्राम- तिवारीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.69 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
143
0.30
146
0.09 भाग 1 ]
1341
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
0.20 147
148
0.20 149
0.09 150
0.10 151
0.06 153
0.11 156
0.05 157
0.04 158
0.09 159
0.05 160
0.04 161
0.23 162
0.11 164
0.25 181
0.17 193
0.03 203
0.49 204
0.45 206
0.15 207
0.62
0.21 208
920
0.27 921
0.09 926
0.98 927
0.15 938
0.05 939
0.18
0.37 955
963
0.36 964
0.23 965
0.64 966
0.02 1000
0.30 1002
0.48 1004
0.41 1006
0.37 1007
0.59 1008
0.63 1141
0.37 1142
1.38 1143
0.11 1144
0.58
योग : 12.69 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखा 9 आर माइनर ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
दतिया, दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. 8 - अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम-रैपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.05
80
85
0.01
0.08
86
87/1
0.10
0.20
87/2
89
0.01
0.05
95
0.04
96
97
0.26
0.04
98
101
0.13
107
0.02
108
0.30
0.05
109
110
0.01
0.02
111 1342
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
114/1
0.20
114/2
0.49
115
0.01
116
0.01
117
0.04
122
0.01
योग : 2.13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा एल.एम. - 1 नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 9 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया
(ग) ग्राम- नंदपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.42 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
1
0.13
2
0.12
0.05
193
196
0.20
199
0.02
(1)
(2)
200
0.37
206
0.18
207
0.01
210
0.01
211
0.22
269/1
0.24
0.06
269/2
274
0.01
275
0.38
276
0.34
0.01
277/2
281
0.01
0.15
282
0.08
283
0.06
284
0.40
295
0.10
299
300
0.27
301
0.01
302
0.11
0.30
303
307
0.17
309
0.31
0.10
310
योग : 4.42
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-9 की शाखा आर. एम -2 शाखा की उपशाखा आर-1 नहर के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 16 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भाग 1 ]
1343
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- बामरौल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.88 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
19
0.01
20
0.11
21
0.05
27
0.03
28
0.13
29
0.08
30
0.16
31
0.06
45
0.02
47
0.01
48
0.12
49
0.11
50
0.10
51
0.05
54
0.08
55
0.06
57
0.10
85
0.04
104
0.07
105
0.10
107
0.09
117
0.01
118
0.07
121
0.02
122
0.39
178
0.08
179
0.04
180
0.03
186
0.11
187
0.02
(1)
(2)
188
0.01
189
0.15
190
0.09
0.02
193
0.04
194
0.03
196
202
0.15
203
0.01
204
0.05
205
0.05
209
0.03
230
0.10
0.02
229/2
239
0.10
0.11
238/2
257/2
0.17
279
0.10
0.03
282
321
0.05
322
0.01
0.06
323
324
0.16
333
0.07
334
0.03
335
0.02
336
0.08
0.01
346
347
0.05
0.09
348/1
348/2
0.13
0.10
349
0.14
353
382
0.04
383
0.03
384
0.03
394
0.17
0.02
395
396
0.02
397
0.02
0.04
398
0.07
400
403
0.02 1344
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
437
0.11
0.07
438
439
0.01
440
0.13
440/522
0.04
441
0.01
442
0.08
453/1
0.30
455
0.06
योग : 5.88
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9 की शाखा नहर आर.एम. - 3 , एल. एम. - 4 , एल.एम. - 5 एवं एल.एम. - 5 की उपशाखा आर -1 नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दतिया, दिनांक 30 मार्च 2011
क्र. 18- अ-82-2010-11.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम-ओरीना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 11.06 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
642
0.08
643
0.24
645
0.16
[ भाग 1 (1)
(2)
650
0.22
0.09
651
652
0.03
657
0.05
0.22
658
0.14
659
0.10
660/1
660/2
0.01
734
0.24
0.32
735
755
0.51
0.25
759
785
0.45
843
0.22
938
0.01
948
0.09
954
0.11
956
0.21
958
0.01
0.10
960
961
0.32
966
0.05
967
0.17
968
0.02
969
0.11
970
0.08
0.10
975
0.10
976
977
0.02
978
0.20
979
0.03
980
0.15
1007/1
0.22
1007/2
0.15
1008
0.01
1009
0.02 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1016
0.01 1017
0.03 1018
0.18 1019
0.06 1025
0.08 1026
0.08 1027
0.11 1056
0.01 1057
0.12
0.22 1059
1060
0.12 1061
0.03 1062
0.18 1063
0.07 1141
0.12 1142
0.10 1143
0.04 1146
0.07 1147
0.07 1148
0.32 1149
0.03 1150
0.02 1176
0.01 1177
0.04 1178
0.02 1179
0.03 1180
0.02 1181
0.02 1182
0.01 1183
0.08 1184
0.07 1185
0.14 1186
0.06 1187
0.02 1205
0.07
1345 (1)
(2)
1206
0.21
1208
0.05
1209
0.10
1237
0.09
1238
0.09
1239
0.05
1240
0.12
1246
0.01
1250
0.05
1251
0.08
1253
0.14
0.15
1254
1255
0.13
1256
0.14
0.03
1257
1258
0.03
1292
0.29
1293
0.03
1298
0.02
0.12
1299
1300
0.19
1303
0.02
1304
0.11
1305
0.01
1312
0.24
1313
0.29
योग : 11.06
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा नहर 5 आर. 7 आर . के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
क्र. 19- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- ओरीना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.39 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
63
0.10
64
0.19
65
0.03
66
0.10
67
0.46
73
0.12
74
0.08
76
0.15
77
0.02
190
0.04
191
0.04
208
0.02
0.17
209
210
0.32
211
0.05
218/1453
0.18
219
0.02
219/1452
0.11
221
0.28
222
0.02
224
0.02
224/1454
0.08
226/1455
0.08
228
0.03
228/1456
0.25
311
0.05
0.02
313
314
0.05
[भाग 1 (1)
(2)
0.13
315
0.02
316
323
0.03
324
0.16
325
0.06
337
0.15
341
0.01
0.24
342
350
0.13
351
0.70
352
0.15
0.35
353
355
0.14
374/2
0.55
374/3
0.20
375
0.67
0.80
383
384
0.09
387
0.38
388
0.15
389
0.06
390
0.04
0.02
394
682
0.08
683
0.52
686
0.01
0.12
697
0.08
698
0.01
699
0.17
700
701
0.26
702
0.18
706
0.35
709
0.15
710
0.02
711
0.13 योग : 10.39
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 10 आर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
1347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
क्र. 20 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया
(ग) ग्राम- ओरीना
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 12.97 हे .
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
392
0.02
394
0.08
0.14
395
396
0.18
397
0.28
422
0.45
426
0.18
427
0.16
428
0.28
429
0.11
513
0.45
514
0.25
533
0.28
0.05
546
547
0.04
548
0.13
549
0.23
550
0.09
554
0.11
555
0.22
556
0.20
557
0.27
558/1
0.18
558/2
0.01
562
0.23
563
0.02
569/2
0.01
570
0.12
(1)
(2)
571
0.42
0.41
573
576
0.38
577
0.18
578
0.10
579
0.48
580
0.05
598
0.13
601
0.02
602
0.35
608
0.12
609
0.31
0.18
611
613
0.03
0.77
614
617
0.11
625
0.01
627
0.18
628
0.25
629
0.25
630
0.01
631
0.23
0.01
623
669
0.01
671
0.27
672
0.25
674
0.17
675
0.20
0.21
676
0.17
677
678
0.02
949
0.30
950
0.29
0.05
1084
0.04
1085
1086
0.28
1088
0.04
1089
0.12
1094
0.41
1095
0.10
0.02
1098
योग : 12.97 1348
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.-सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 8 - एल , 9 - एल के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 28 मार्च 2011
क्र. एफ 796- भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र . शासन निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम-पाला
(घ) क्षेत्रफल-0.392 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
170/2
0.079
504 0.313 निजी खाता भूमि योग : 0.392
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 798 - भू-अर्जन-10-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )
[ भाग 1 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
( ग ) नगर/ग्राम- सुहौला
(घ) क्षेत्रफल -0.020 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
0.010
16/1क 16/2क
0.010
निजी खाता भूमि योग : 0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 797 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ ग्राम- यदुबीरनगर
(घ) क्षेत्रफल 0.080 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
0.080
13/2
0.080
निजी खाता भूमि योग :
भाग 1 ]
1349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 799 - भू-अर्जन 10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- पथरहटा
( घ) क्षेत्रफल-0.352 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में)
(2)
(1)
0.253
937/1/1
937/2/1
0.031
786/1ख
0.068
निजी खाता भूमि योग : 0.352
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 मार्च 2011
क्र. 483 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- उमरी कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 5.936 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
780
0.802
781
0.492
0.565
782
783
0.147
784
0.225
785
0.068
0.440
789
790
0.041
793
0.236
794
0.150
807
0.127
808
0.736
842
0.436
843
0.040
847
0.935
0.496
4234
योग : 5.936
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 485 - भू- अर्जन-08-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 1350
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- सगरा-534
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.210 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
194
1.653
272
2.477
योग : 4.130
म. प्र. शासन
193
197
0.050 0.030
योग : 0.080
महायोग : 4.210
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 487 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - सिरमौर
(ग ) ग्राम-पटना कोठार
[भाग 1 (घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.954 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
108
0.065
237
0.243
0.162
238
0.155
239
242
0.505
243
0.220
250
0.065
258
0.085
259
0.450
260
0.004
योग : 1.954
शासकीय
कुल योग : 1.954
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 489 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- डिहिया पैपखार 211
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.972 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा ( हे. में) (2)
79
0.065
98
0.554 भाग 1 ]
1351
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
100
0.008
101
0.168
103
0.296
108
0.160
113
0.360
117
0.368
118
0.052
119
0.100
120
0.108
121
0.128
122
0.004
123
0.004
129
0.128
130
0.089
132
0.380
योग : 2.972
म.प्र . शासन
महायोग : 2.972
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 6 अप्रैल 2011
क्र. 639 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त , इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 814-05- कोर्ट 10 इन्दौर, दिनांक 26-11-2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि
( क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम का नाम- अमलाथा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.633 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
डूब का रकबा (हे. में)
(2)
(1)
4/2
0.991
13/1 / 1/क
0.230
0.324
13/2/1 पैकी|
13/2/2 पैकी
0.105
13/3 पैकी
0.121
18/1 पैकी
0.064
27/4 पैकी
0.200
44
1.093
0.004
89/1/1 पैकी
90/1/1
0.008
89/2/1 पैकी
90/2/1
0.041
173 पैकी
0.120
204 पैकी
0.007
208/3 पैकी
253
0.809
257
3.205
264
2.974
266/2 पैकी
1.174
267/3 पैकी
0.016
275
0.210
276 पैकी
0.445
0.044
279
280
0.004
0.037
289 पैकी
0.100
290 पैकी
293 पैकी
0.008
0.007
295/1 पैकी
296 पैकी
0.008
0.004
397/2 पैकी
414 पैकी
0.004
426 पैकी
0.004
440
0.020
441
0.041 1352
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2)
(1)
451/2पैकी
0.004
453/1 पैकी
0.010
453/2पैकी
0.030
454
0.093
455 पैकी
0.008
458 पैकी
0.040
0.006
460 पैकी
464
0.020
योग : 12.633
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला खरगोन, 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन , 3- कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 631 - भू-अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 873-05 - कोर्ट -10 इन्दौर , दिनांक 24-12-2010 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी कृषि भूमि
(क) जिला - खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग ) ग्राम का नाम- भट्याण बुजूर्ग
( घ) लगभग क्षेत्रफल - 64.648 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
डूब का रकबा (हे. में)
(1)
(2)
7 पैकी
1.303
8/1 पैकी
0.591
8/2
2.023
[भाग 1 (1)
(2)
10
1.457
15/2पैकी
0.473
19/2
0.809
0.340
23
1.100
28 पैकी
33पैकी
0.020
0.170
34पैकी
36 पैकी
0.364
38/2/1 पैकी
0.101
38/2/2 पैकी
0.223
41/1 पैकी
0.267
41/2पैकी
0.231
44/1 पैकी
0.186
0.307
57/1 पैकी
0.008
58/1 पैकी
58/2पैकी
0.150
0.145
61 पैकी
0.028
69 पैकी
0.032
70
71
0.036
72
0.101
73
0.081
75
0.036
0.032
77
78
0.036
79
0.036
80
0.036
84
0.093
0.057
85
86/1
0.044
86/2
0.049
87
0.121
89/1
0.048
0.053
89/2
90/1
0.049
90/2
0.028
91/1
0.028
92/1
0.021
92/2
0.024
92/3
0.024
93
0.044
94
0.049
96/1/2
0.024
96/2
0.028
96/3
0.028 भाग 1 ]
1353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 97
0.049 98
0.049 100
0.061 101/1
0.036 101/2
0.036 101/3
0.037 102
0.057 103
0.053 104
0.097 107
0.093 108
0.032 109
0.045 110
0.081 116
0.036 117
0.040 119
0.057 121
0.161 122
0.085 123/1
0.040 123/2
0.053 123/3
0.040 124/1
0.021 124/2
0.024 126/1
0.073 126/2
0.069 127
0.101 129
0.073 130
0.040 131
0.081 133
0.041 135/1
0.020 135/2
0.020 136
0.081 137
0.036 138
0.004 139
0.020 140
0.016 141
0.045 142
0.053 143
0.049 144/1
0.109 144/2
0.057 145
0.045 147
0.057 148
0.052
(2)
(1)
149
0.036
150
0.044
151
0.024
152
0.016
153/1
0.024
153/2
0.012
0.017
153/3
154
0.016
155
0.016
156
0.045
157/1
0.024
157/2
0.029
158
0.032
159/1
0.021
159/2
0.016
159/3
0.016
160
0.073
163
0.024
0.020
164
165
0.020
166/1
0.016
166/2
0.008
166/3
0.008
167/1
0.012
167/2
0.012
170
0.012
0.036
171
172
0.053
173/1
0.021
173/2
0.020
173/3
0.020
174
0.024
175
0.089
176
0.057
0.016
177/1/2
177/2
0.033
179 पैकी
0.081
0.004
180/1 पैकी
180/2
0.052
182/1
0.021
182/2
0.024
182/3
0.024
182/4
0.024
183 पैकी
0.032
185/1 पैकी
0.024 1354
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 185/2पैकी
0.024 187 पैकी
0.040 188 पैकी
0.004 189 पैकी
0.008 191 पैकी
0.004 204/1 पैकी
1.562 204/2पैकी
1.416 204/3 पैकी
1.044 204/4 पैकी
1.416 205 पैकी
0.028 206/1
0.021 206/2
0.020 207 पैकी
0.040 211
0.037 213
0.271 214
0.081 216
0.061 217
0.057 218
0.040 219
0.073 220
0.016 221
0.032 224/1
0.024 224/2
0.045 225
0.012 227
0.170 229
0.036 232
0.040 233
0.020 234
0.032 235
0.032 237
0.040 239/2
0.020 242/1
0.206 242/2
0.211 243
0.008 245/1
1.214 246
2.023 247
1.780 249/1
1.214 249/2
2.023 249/3 पैकी
1.521 249/4 पैकी
0.607 249/5 पैकी
0.385 249/6
0.809
[ भाग 1
(2)
(1)
250/1
2.023
250/2
2.023
251/1
2.023
251/2
0.993
252/1
2.023
253/1
1.619
253/2
0.809
253/3
0.809
253/4
0.809
255/1
2.023
255/2
2.023
255/3 पैकी
1.813
256/1 पैकी
0.089
0.040
258 पैकी
259/1 पैकी
1.375
259/2 पैकी
1.060
266 पैकी
0.227
267 पैकी
0.073
270/2
0.535
280 पैकी
0.340
281/1 पैकी
1.375
1.643
281/2पैकी
282/1 पैकी
0.085
282/3
0.486
0.729
284 पैकी
285/1 पैकी
0.056
285/6 पैकी
0.298
0.081
288 पैकी
0.162
289/2 पैकी
0.809
292पैकी
0.016
293
0.202
295
0.056
301 पैकी
305 पैकी
0.293
306/1 पैकी
0.044
320 पैकी
0.040
468
0.235
471
0.008
0.073
477 पैकी
478/1 पैकी
0.809
478/2पैकी
0.251
478/3 पैकी
0.121
299/616 पैकी
0.073
योग : 64.648 भाग 1 ]
1355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1 - कलेक्टर जिला खरगोन , 2- भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3 - कार्यपालन अभियंता ( सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4- महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 6 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 2- अ- 82 - वर्ष 2009-10-2595.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- भैंसदेही
(ग ) नगर/ ग्राम - बरखेड़, प.ह.नं. 61
( घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.987 हेक्टेयर.
रकबा (हे . में ) खसरा नम्बर (1)
(2)
15
0.325
16
0.340
18/6
0.470
18/2
0.050
18/5
0.200
13/1
0.050
13/2
0.440
18/3
0.130
12
0.920
4/13
0.085
4/3
0.085
4/7
0.064
(1)
(2)
4/14
0.057
4/4
0.104
4/5
0.104
4/6
0.110
4/8
0.260
4/15
0.080
6/1
0.081
0.050
6/2
6/3
0.121
7
0.110
8/1
0.070
8/2
0.181
8/5
0.100
9/2
0.081
37/1
0.041
37/2
0.081
36/1
0.600
36/2
0.120
36/3
0.081
40/1
0.460
43
0.216
46
0.720
योग : 6.987
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. - 2 , बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - अ-82- वर्ष 2009-10-2597.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल 1356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(ख) तहसील- आठनेर
(ग ) नगर/ग्राम- राबड्या , प.ह.नं. 51
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.808 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
90/13
0.200
90/2
0.345
90/12
0.263
योग : 0.808
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. - 2, बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - अ-82- वर्ष 2009-10-2594.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - बैतूल
(ख ) तहसील- भैंसदेही
(ग) नगर/ग्राम- धामोरी, प.ह.नं. 52
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.798 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
197
0.082
198
0.220
0.154
199
200
0.170
201/1
0.172
योग : 0.798
[भाग 1 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री ( जल संसाधन क्र. -2 , बैतूल ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. 2 - अ - 82 - वर्ष 2009-10 - भू.अ. अ..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम- 1. मगरेहटा 2. परईकाप
( घ) लगभग क्षेत्रफल-8.30 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
रकबा ( हे . में) (2)
ग्राम-मगरेहटा अशासकीय भूमि
57
0.14
53
0.10
52
0.29
65
0.16
66
0.17
70
0.01
68
0.05
69
0.02 भाग 1 ]
1357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 138
0.06 76
0.08 132
0.15 78
0.01 133
0.06 139
0.10 141
0.08 137/1
0.02 137/2
140
0.04 129
0.13 113
0.11 112
0.04 114
0.07 110
0.10 109
0.03 117
0.28 118
0.09 125
0.12 151
0.15 59
0.44 61
0.14 62
0.11 180
0.05 63
0.38 176
0.38
0.22 178/नद/1
178/2
179
0.22 182
0.05 181
0.22 141
0.03 143
0.20 146
0.09 155
0.23
5.42
योग :
ग्राम- परईकाप अशासकीय भूमि 90/1
90/2
0.68 90/3
90/4
88
0.03 (1)
(2)
92
0.33
128/1
0.10
128/2
129
0.18
130
0.06
123
0.05
132
0.10
133
0.06
0.03
134
0.01
135
121
0.02
136
0.08
138
0.01
137/1
0.14
150/1
150/2
0.17
150/3
150/4
76/1
76/2
0.10
76/3
76/4
90/1 , 90/2 , 90/3 , 90/4 0.04
89
0.09
2.28
योग :
ग्राम- मगरेहटा शासकीय भूमि
51
0.01
67
0.01
0.02
77
0.05
134
142
0.25
119
0.26
0.60
योग :
8.30
कुल योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यकता है.- मगरेहटा जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1358
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. 2853 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - पांढुर्णा
(ग ) नगर/ ग्राम- पीपरपानी , प.ह.नं. 16/40 , ब.नं. 244 , रा.नि. मंडल- नांदनवाड़ी.
( घ ) अर्जित किये जाने - 0.202 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
504/1
0.202
कुल योग ..
0.202 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये ग्राम- पीपरपानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में,
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
[ भाग 1 (5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , तहसील पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .
क्र. 2854 - भू- अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- पांढुर्णा
(ग) ग्राम-विछुआसानी, प.ह.नं. 39 ब.नं. 274, रा.नि. मंडल-नांदनवाड़ी (घ) अर्जित किये जाने - 08.510 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली क्षेत्रफल. सम्पत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
168/1
0.367
167/1
0.144
167/2
0.069
167/3
0.069
0.264
169/1
170/2
0.111
170/3
0.199
163
0.260
174/3
0.151
177/1
0.083
177/2
0.139
175/1
0.151
178/1
0.069
178/2
0.148
0.159
179/1
179/3
0.159
179/4
0.046
87/4
0.195
87/5
0.101
87/1
0.046 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
106/1
0.116
118
0.065
119
0.051
135
0.112
136
0.287
138
0.237
151/2
0.069
149/1
0.139
224/2
0.301
335/2
0.236
339/2
0.093
340
0.093
343
0.139
62
0.121
68/3
0.126
67/3
0.065
67/1
0.061
56
0.151
55/1
0.105
55/2
0.105
53
0.061
49
0.151
30
0.389
28
0.231
0.093
25/1 , 25/6
0.041
25/2, 25/4
0.046
25/3 , 25/5
0.046
25/7 , 25/8
231/4
0.287
234
0.312
325
0.158
323/2
0.211
322
0.231
319/2
0.121
320
0.018
307
0.142
308
0.265
303/7
0.105
08.510 हेक्टेयर एवं कुल योग .
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता
1359 है- बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण के लिए ग्राम-बिछुआसानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , तहसील पांढुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पवन कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011
क्र. 2758 - भू- अर्जन 11 प्र. क्र. 11 -अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील-सागर
(ग ) ग्राम- खमकुआ, प.ह.नं. 34
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.04 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
में से
(हे. में)
(1)
(2)
168/5
0.209
168/4
0.422 1360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 167
0.104 186/8
0.187 186/13
0.052 186/4
0.619 186/12
0.115
0.088 187
188/2
0.086 188/3
0.108 188/1
0.089 189
0.166 190
0.072 192
0.491 193/2
0.118 154
0.659 225
0.516 226/4
0.044 222
0.374 219
0.160 260
0.180 1058
0.179 1059
0.097 1053
0.017 1054
0.075 1055
0.112 1037
0.012 1038
0.076 1039
0.129 857
0.067 858
0.392 859
0.062 862
0.480 861
0.131 865
0.400 815/1
0.128 816/1
0.192 817
0.232 814
0.187 813
0.200 812/4
0.225
0.150 808/3
811
0.216 893
0.046
0.224 894/1
894/2
0.266 (1)
(2)
895
0.190
897
0.416
0.280
909
योग : 10.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बांयी नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 2772 - भू- अर्जन-11 प्र. क्र. 1- अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग) ग्राम- महुआखेड़ा, प.ह.नं. 003
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.746 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा
में से
(हे. में)
(1)
(2)
143
0.115
142
0.106
141
0.163
139
0.203
140
0.154
0.005
183
178
0.106
180/1
0.334
180/2
0.089
342
0.082
0.216
180/4
341/1
0.002 भाग 1 ]
1361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2)
(1)
186
0.024
330
0.252
340
0.181
329
0.16
325
0.208
321
0.271
320
0.073
341/2
0.002
योग : 2.746
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र . 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 2773 - भू- अर्जन -11 प्र. क्र. 3 - अ- 82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग) ग्राम- खरखरी , प.ह.नं. 002
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.793 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर में से
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
35/1
0.060
35/2
0.354
38/1
0.010
37
0.451
40
0.033
75
0.294
27/2
0.020
(2)
(1)
0.060
27/4
26/2
0.252
0.030
80/1
0.010
81
0.158
24
13
0.192
0.221
12
11
0.160
10/1
0.244
10/2
0.244
योग : 2.793
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 2776 - भू-अर्जन 11 प्र. क्र. 4-अ-82-10-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-केसली
(ग ) ग्राम- मोंहासा, प.ह.नं. 002
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.409 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में) (2)
में से (1)
4
0.096
5
0.086
6
0.227
योग : 0.409 1362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 2783 - भू- अर्जन-2010 प्र. क्र. 04-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बण्डा
(ग) नगर/ग्राम- बम्होरी जगदीश
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 58.83 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
1062
0.45
1054
0.19
1052
0.45
1003
0.25
1002/1
1002/2
0.35
1002/3
982/2
0.02
956
0.09
953
0.30
954/1
954/2
0.74
954/3
947
0.03
944
0.30
945
0.15
946/1
0.25
943
0.22
[ भाग 1 (1)
(2)
942/2
0.82
0.15
955/1
955/2
983
0.13
986
0.55
999/1
0.05
995
0.21
998/1
998/2
0.30
998/3
951
0.12
952
0.15
950
0.16
949
0.13
0.08
948
946/2
0.42
946/1
0.20
0.52
930
931
0.82
1.00
932
0.22
921
0.20
934
0.48
936/1
936/2
906
0.18
938/1
938/2
0.23
938/3
938/4
903
0.20
901
0.04
882
0.22
0.12
696
0.12
697
695
0.08
687
0.15
688
0.19
689
0.35 भाग 1 ]
1363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) (1)
881
0.10 884
0.30 885
1.07 886
0.45 888
1.13 887
0.52 889
1.42 890
0.41 891/1
0.25 891/2
0.25 891/3
0.25 892
0.40 893
0.43 894
0.75 895
1.88 902
0.71 905
0.15 896
1.87 908/1
0.05 908/2
0.35 909
0.55 910
0.59 912
0.58
0.43 913
914
0.95 937
0.64 933
0.73 942/1
0.83 941/1
0.27 941/2
0.27 940
2.13 938/1
0.40 938/2
0.39 939
0.96 981
4.23 984/1
0.64
1.27 984/2
985
1.35
(2)
(1)
987
1.08
1.62
988/1
988/2
0.80
979
1.21
0.42
980/1
980/2
1.50
958
0.19
0.56
959/1
959/2
0.55
960/1
960/2
961
1.53
0.43
962
963
0.35
966
0.25
0.13
967
978
0.25
0.78
964/1
964/2
965
0.13
0.26
980
0.17
683
682
0.40
684
0.56
685
1.02
681
0.28
686
0.38
1.65
935/1
935/2
योग : 58.83
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- बम्होरी जगदीश जलाशय बांध , डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल , एप्रोच चेनल एवं नहर में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम बम्हौरी जगदीश .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर जिला सागर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
1364
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
क्र. 2787 - भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 2 - अ-82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग) ग्राम- खमरिया, प.ह.नं. 002
( घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.031 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
में से
(हे. में)
(1)
(2)
0.204
397
434
0.003
431
0.177
432
0.083
398
0.158
395
0.010
435
0.133
436
0.234
430
0.088
0.016
426
428
0.133
418
0.175
419/2
0.090
419/3
0.092
420/1
0.027
420/2
0.028
421
0.016
407
0.019
406
0.062
408
0.065
409
0.011
415
0.236
507
0.017
[ भाग 1 (1)
(2)
0.100
509/1
0.090
509/2
0.100
509/3
330
0.094
327
0.837
0.243
318
319
0.091
320/1
0.177
317/1
0.060
317/2
0.200
0.200
317/3
301/1
0.010
301/2
0.060
302
0.303
303
0.077
0.069
298/1
298/2
0.243
योग : 5.031
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2788 - भू- अर्जन 11 प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली भाग 1 ]
1365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(ग ) ग्राम- भौहारा, प.ह.नं. 001 (घ ) लगभग क्षेत्रफल - 7.994 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा में से
(हे. में) (1)
(2) 228
0.048 229
0.328 233/1
0.09 234/1
0.092 247
0.165 248
0.738 255
0.209 256
0.281 206
0.966 202
0.108 205/3
0.254 214/334
0.041 200
0.049 201/3
0.083 203/2
0.225
0.240 98
99/2
0.283 93
0.540 89
0.072 88
0.084 87/1
0.127 87/2
0.127 86/2
0.096 81/1
0.240 81/3
0.250 60/2
0.145 60/3
0.145 61
0.149 37
0.419 36/1
0.187 36/2
0.186 68
0.362 69/2
0.368
(2)
(1)
70
0.057
207
0.240
योग : 7.994
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 2794- भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 12- अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - सागर
(ग ) ग्राम- चतुरभटा, प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.118 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
में से
रकबा (हे. में) (2)
(1)
9/2
0.212
10/3
0.257
13
0.649 योग : 1.118
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की बायीं नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2. सागर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
1366
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
क्र. 2795 - भू-अर्जन 11 प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- नवलपुर, प.ह.नं. 001
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.547 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा
में से
(हे . में )
(1)
(2)
14
0.272
123
0.032
13
0.334
15
0.010
0.165
43/2
0.235
44
0.009
67/4
0.174
66/1
0.210
66/2
0.11
65/3
0.077
65/2
0.044
70
0.075
111
0.056
72
0.195
76
0.252
77/2
0.101
78
0.220
[भाग 1 (1)
(2)
113/1
0.057
112
0.170
110
0.145
122/2
0.190
122/1
0.190
138
0.152
136
0.029
137
0.094
134/1
0.208
0.325
132
133
0.067
359/2
0.135
359/3
0.240
359/4
0.480
392
0.141
393
0.022
0.114
383
382
0.343
384
0.161
379/2
0.011
379/3
0.010
378/1
0.322
378/2
0.029
377
0.341
योग : 6.547
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च 2011
क्र. क्यू- भू-अर्जन-408.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ ग्राम- राजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर
खसरा नम्बर
(1) 143
रकबा (हे . में ) (2) 0.12 योग 0.12
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सिन्ध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क्यू- भू-अर्जन-409.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम-कोंडर
1367 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर
खसरा नम्बर
रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
679/2/1
0.10
681/1
0.09
681/3
0.01 योग . 0.20
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सिन्ध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी-1 वितरिका शाखा की कोंडर मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
शिवपुरी , दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. 1012- भू-अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क ) जिला-शिवपुरी
(ख ) तहसील- खनियांधाना
(ग) नगर/ग्राम-अछरौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.84 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा ( हे. में)
(1)
(2)
79
0.05
80
0.08
87
0.57
99
0.08
103
0.01
104
0.03
106
0.01
109
0.06
110
0.11
113
0.07
105
0.04
114
0.12
117/2
0.05
119
0.01
120
0.09 1368
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 118
0.28
0.03 884
885
0.10 886
0.16 888
0.06 887
0.08 891/1
0.08 891/2
0.05 897
0.04 893
0.01 894
0.13 895
0.15 896
0.08 2030/1
0.25 2027
0.06 2037
0.30 2038
0.08 2040
0.03 2042
0.01 2024
0.05 2046
0.39 2047
0.08 2048
0.04 2078
0.11 2068
0.14 2071
0.09 2072
0.10 2079
0.05 2082
0.08
0.01 2075
2076
0.02 2077
0.07 907
0.22 1762
0.17 1817
0.42 1820
0.19 1821
0.34 1822
0.02
0.03 1823
2119/2
0.20 2123/1
0.05 2131
0.15 2714
0.08 2688
0.06 2690
0.09
[भाग 1
(2)
(1)
2697
0.23
0.48
2715
2716
0.60
2718
0.10
0.33
2720
2721
0.46
2722
0.03
0.53
2132
2656
0.02
2657
0.08
2683/1
0.16
2691
0.36
2692
0.08
2693
0.21
2695
0.01
2696
0.09
605
0.02
606
0.14
610
0.21
615
0.03
616
0.09
611
0.25
608
0.08
2101
0.21
2102
0.22
2103/1
0.14
2113/1
0.06
2099/11
0.12
2099/12
0.07
2099/14
0.06
614
0.01
0.03
1864
0.06
1865
617/1
0.04
617/2
0.03
1863/1
0.12
1863/2
0.09
0.08
1863/3
2124
0.20
0.10
2129
12.84
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत बांई तट नहर की विजयपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है .
शिवपुरी , दिनांक 11 अप्रैल 2011
क्र. 5 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- मडोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.63 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
424
0.01
426
0.02
427
0.01
584
0.04
668
0.03
671
0.20
676
0.06
680
0.04
688
0.12
690
0.27
691
0.05
692
0.01
693
0.33
694
0.01
701
0.05
702
0.04
703
0.01
711
0.04
728
0.01
733
0.06
735/1
0.12
735/2
0.10
736
0.09
1369 (1)
(2)
738
0.01
739
0.01
741
0.02
742
0.28
743
0.07
745
0.02
746
0.02
751
0.02
752
0.09
753
0.06
757
0.02
778
0.02
779
0.09
797
0.02
798
0.09
799
0.08
801
0.02
802
0.27
811/1
0.24
811/5
0.17
811/6/1
0.09
811/6/2
0.11
816/1
0.01
818
0.27
819
0.27
834
0.22
839
0.06
840
0.08
863
0.09
876/4
0.04
884
0.11
885
0.02
886
0.09
887
0.10
889
0.05
890
0.06
891
0.06
892
0.09
893
0.02
0.05
894
895
0.03
929
0.02
931
0.01
932
0.09
933
0.14 1370
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
950
0.07
951
0.04
952
0.01
959
0.02
960
0.04
961
0.04
967
0.03
972
0.05
0.02
984
985
0.04
986
0.04
987
0.03
1258
0.07
1311
0.01
1313
0.06
1323
0.02
1324
0.11
1325
0.10
1326
0.17
1335
0.14
योग .. 6.63
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 09 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र .
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम- भैंसा
[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
20
0.06
24
0.10
25
0.04
26
0.06
27
0.05
28
0.10
29
0.01
66
0.10
67
0.05
68
0.01
69
0.02
70
0.03
71
0.10
110
0.10
0.05
111
114
0.11
115/1
0.02
115/2
0.01
130
0.11
131
0.03
841
0.11 योग .. 1.27
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.
भाग 1 ]
1371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- दिहायला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.71 हेक्टेयर खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2) 1
0.20 4
0.04 5
0.15 6
0.12 7
0.09 8
0.02 9
0.07 10
0.07 11
0.02 16
0.07 17
0.06 18
0.15 19
0.03 20
0.04 24/6
0.02 25
0.06 29
0.07 30
0.08 63
0.12 64
0.13 65
0.05 67
0.03 68
0.05 69
0.02 75
0.03 76
0.02
0.03 77
78
0.03 79
0.03 80
0.04 81/2
0.09 81/3
0.01 82
0.23 83
0.06 84
0.07 85
0.07 86
0.07 87
0.07 88
0.07 89
0.21 91
0.11 94
0.03 95
0.15 96
0.05 97
0.02 (1)
(2)
0.02
98
100
0.04
101
0.03
102
0.10
103
0.02
153
0.10
154
0.04
155
0.01
0.02
159
160
0.08
योग . 3.71
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 17 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि ( क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम- लमकना पार्ट- I
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.12 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
373/2अ
0.15
380
0.06
381
0.08
382
0.10
383
0.12
384
0.15
386
0.17
387
0.19 1372
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) 388
0.09 389
0.07
0.07 390
392
0.11 400
0.12 401
0.11 496
0.11 502
0.05 503
0.35 504
0.14 505
0.03 507
0.34 558
0.03 561
0.30 564
0.25 565
0.22 566
0.03 567
0.20 568
0.10 573
0.12 574/1
0.02 574/2
0.18 582/1
0.04 582/2
0.90 595
0.03 879
0.12 880
0.12 882
0.01 883
0.10 884
0.10 885
0.24 1071
0.15 1072
0.22 1073
0.23 1074
0.04 1075
0.05 1076
0.02 1089
0.10 1090
0.13 1091
0.27 1092
0.01 1094
0.02 1095
0.08 1096
0.40
[ भाग 1 (1)
(2)
0.12
1097
1247
0.05
1262
0.03
0.23
1264
1265
0.37
0.01
1268
1334
0.01
1335
0.03
1336
0.15
1337
0.05
1339
0.25
1340
0.20
1343/3
0.02
1360
0.40
1361
1.01
1362
0.06
1364
0.03
3 आर माईनर
709
0.02
710
0.02
735
0.04
738
0.03
739
0.02
740
0.06
741
0.06
742
0.01
747
0.05
748
0.04
749
0.03
752
0.02
753
0.04
754/2
0.02
758
0.02
759
0.07
760
0.02
762
0.04
763
0.04
764
0.03
767
0.02
768
0.04
769
0.04
770
0.01
1303
0.06
1305
0.12 भाग 1 ]
1373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1313
0.11 1314
0.02 1315
0.11 1317
0.01 1318
0.25 1323
0.04 1324
0.05 1325/1
0.04 1325/2
0.09 1326
0.12 1327
0.09 3 एल. माईनर
951
0.04 952
0.06 953
0.02 953
0.02 954
0.04 955
0.02 956
0.01 957
0.05 978
0.01 979
0.04 980
0.04 981
0.02 982
0.01 983/1
0.09 983/2
0.01 984
0.01 985
0.02 986
0.01 987
0.02 988
0.08
0.04 991
992
0.02 993
0.04 994
0.04 1001
0.02 1223
0.02 1224
0.05 1225
0.01 1226
0.04 1227
0.10 1228
0.05 1233
0.06 1234
0.01 (1)
(2)
1235
0.10
1236
0.04
1237
0.12
0.20
1349
1352
0.01
1353
0.08
1354
0.11
योग .. 14.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र . क्र. 18 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र.
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ ग्राम - करही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.88 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
787
0.08
788
0.07
793
0.13
794
0.07
826
0.01
1673
0.02
1674
0.01
1676
0.01
1678
0.02
1689
0.01 1374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1690
0.08 1698
0.30 1700
0.15 1701
0.02 1702
0.03 1706
0.14
0.08 1707/1
1707/2
0.08 1707/3
0.06 1707/4
0.02 1708
0.10 1709
0.14 1711
0.15 1713
0.12 1715
0.11 1834
0.01 1946
0.01 2021
0.07 2022
0.06
0.02 2090
2091
0.03 2118
0.03 2119
0.02 2146
0.05 2235
0.01 2236
0.03 2237
0.05 2239/1
0.03 2239/2
0.03 2239/3
0.02 2239/4
0.02 2240
0.10 2248
0.01 2254
0.04 2255
0.03 2256
0.03 2257
0.02 2259
0.02 2260
0.01 2299
0.01 2300
0.01 2301
0.02
0.01 2302
2303
0.02 2332
0.01 2333
0.02
[भाग 1 (1)
(2)
0.03
2334
2335
0.03
2336
0.03
2337
0.03
2339
0.01
2340
0.01
2341
0.01
2342
0.01
2343
0.01
2344
0.02
2353
0.03
2354
0.05
2368
0.01
2369
0.01
2370
0.02
2371
0.01
2379
0.02
2380
0.04
2381
0.02
2382
0.02
2383
0.01
2384
0.02
2385
0.02
2386
0.01
0.01
2391
0.01
2392
2435
0.03
2436
0.03
2437
0.03
2439
0.02
2440
0.01
2455
0.01
2456
0.07
2457
0.01
2458
0.02
2459
0.02
2460
0.04
2461
0.02
2462
0.02
2463
0.01
2475
0.01
2476
0.01
2477
0.02
2478
0.02
2479
0.02
2480
0.03 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) (1)
2481
0.03
0.01 2482
2483
0.02 2488
0.02 2489
0.01 2490
0.02 2491
0.06 2492
0.01 2493
0.03 2494
0.01 2495
0.01 2497
0.01 2498
0.01 2507
0.01 2629
0.03 2671
0.03 2674
0.04 2677
0.01 2678
0.04
0.02 2685
2686
0.02 2687
0.02 2689
0.01 2744
0.01 2754
0.02 2755
0.04 2756
0.01 2768
0.02 2769
0.02 2770
0.02 2774
0.02 2775
0.03 2776
0.03 2777
0.01 2781
0.02 2782
0.09 2784
0.06
0.05 2785
0.06 2786
2787
0.01 2792
0.01 2793
0.01 2794
0.01 2795
0.02 2796
0.03
1375 (1)
(2)
0.01
2798
0.01
2800
2801
0.06
2802
0.03
2810
0.04
2825
0.01
2927
0.30
0.02
2934
3120
0.01
3121
0.03
3122
0.03
3123
0.03
3139
0.03
3142
0.04
3143
0.07
3146
0.03
3147
0.05
3148
0.09
0.01
3150
3153
0.01
3154
0.01
3159
0.01
0.05
3164
3165
0.11
3166
0.01
3167
0.04
3168
0.03
3170
0.07
3171
0.06
3172
0.05
3195
0.03
3196
0.02
3197
0.01
3201
0.01
3237
0.05
3239
0.20
3245
0.01
0.30
3246
3252
0.60
840
0.14
841
0.05
842
0.04
858
0.05
1710
0.01
1829
0.01 1376
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1833
0.01 1835
0.05 1839
0.01 1942
0.03 1943
0.03 1944
0.01 1945
0.02 1947
0.02 1948
0.02 1958
0.02 1959
0.01 1960
0.01 1975
0.02 1976
0.05 1978
0.08 2027
0.02 2028
0.03 2031
0.05 2032
0.03 2089
0.01 2093
0.01 2120
0.01 2121
0.02 2122
0.03 2145
0.05 2223
0.01 2241
0.06 2378
0.01 2438
0.05 2441
0.01 2464
0.01 2496
0.01 2508
0.02 2509
0.01 2521
0.06 2630
0.04 2640
0.01 2641
0.04 2642
0.02 2643
0.01
0.05 2644
2645
0.03 2672
0.03 2673
0.03 2679
0.03
[भाग 1 (1)
(2)
0.05
2688
2724
0.02
2725
0.09
2726
0.11
2727
0.02
2745
0.02
2762
0.02
2763
0.01
2773
0.01
2809
0.02
2811
0.03
2812
0.01
0.02
2813
2814
0.01
2824
0.01
3144
0.01
3212
0.02
3214
0.02
3215
0.11
3216
0.03
3217
0.01
0.01
3218
3219
0.01
0.01
3233
3243
0.01
9.88
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 19 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र .
भाग 1 ]
1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(ख ) तहसील-नरवर
(ग) नगर/ ग्राम - राजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.89 हेक्टेयर खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2) 307
0.08 308
0.06
0.05 309
310
0.01 311
0.06 317
0.17 319
0.10 327
0.07 331
0.05 332
0.07 347
0.06 348
0.33 349
0.01 350
0.09 355
0.01 356
0.03 357
0.22 433
0.04 434
0.03 435
0.07 436
0.01 437
0.11 438
0.03 439
0.01 440
0.01 441
0.12 442
0.14 443
0.14 444
0.17 445
0.10 446
0.09 447
0.03 660
0.02 661
0.30 662
0.17 663
0.01 664
0.30 666
0.36 667
0.20 (1)
(2)
717
0.26
719
0.57
720
0.20
721
0.03
722
0.07
723
0.34
724
0.05
0.01
731
804
0.01
805
0.02
807
0.34
0.37
808
809
0.01
0.11
811
812
0.07
813
0.01
859
0.07
860
0.04
862
0.01
869
0.13
870
0.05
871
0.03
872
0.28
0.32
873
878
0.03
0.04
879
880
0.04
881
0.05
882
0.07
0.22
883
884
0.02
885
0.18
886
0.01
887
0.23
0.01
888
889
0.05
893
0.20
894
0.09
0.03
895
896
0.03
898
0.09
899
0.05
911
0.01
0.01
912 1378
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 914/1
0.06 914/2
0.07 915/1
0.15 1162
0.16 1163
0.36 1164
0.07 1311
0.01 1312
0.11 1313
0.11 1314
0.06 1315
0.05 1317
0.14 1318
0.09 1319
0.05 1320
0.01 1333
0.04 1334
0.03 1340
0.15 1341
0.05 1342
0.05 1343
0.08 1344
0.03 1346
0.18 1347
0.04 1368
0.06 1369
0.10 1370
0.01 1374
0.01 1375
0.04 1377
0.01 1378
0.21 1379
0.09 1381
0.01 1403
0.01 1404
0.10 1405
0.07 1406
0.09 1407
0.04 1408
0.04 1868
0.03 1869
0.12 1870
0.06 1871
0.03 1872
0.02
[भाग 1
(2)
(1)
1873
0.07
0.05
1874
1875
0.08
1876
0.01
1877
0.16
1886
0.13
1888
0.01
0.16
1889
1899
0.02
1900
0.08
0.06
1902
0.01
1926
1930
0.04
1931
0.11
1933
0.05
1934
0.01
1937
0.03
1952
0.02
1964
0.10
0.33
1965
0.14
1968
1995
0.02
2001
0.17
2002
0.09
2003
0.11
2004
0.16
2005
0.14
2006
0.25
2011
0.32
2012
0.15
2018
0.16
2019
0.12
2033
0.03
2035
0.45
2036
0.70
2037
0.69
2038
0.55
2039
0.13
2059
0.20
2063
0.15
2065
0.37
2066/1
0.05
2068
0.03
2070
0.05 भाग 1 ]
1379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
2080
0.01
2081
0.03
18.89
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 72- भू-अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि ( क ) जिला- शिवपुरी म.प्र.
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ ग्राम- टकांकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.08 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
122
0.30
124
0.07
155/1
0.03
159
0.05
160
0.11
161
0.48
162
0.05
163
0.41
164
0.09
165
0.30
166
0.10
167
0.08
169
0.26
170
0.01
171
0.10
172
0.05
174
0.05
(2)
(1)
175/1
0.05
175/2
175/3
176
0.03
177
0.02
186
0.03
187
0.06
188
0.03
189
0.04
0.10
190
191
0.05
201
0.10
205
0.05
206
0.05
207
0.01
242
0.02
249/1
0.05
257/1
0.50
257/2
0.01
258
0.12
262
0.03
263
0.35
264
0.25
265
0.01
267
0.20
0.05
268
269
0.03
271
0.02
294
0.08
295
0.01
298
0.07
303
0.08
304
0.03
305
0.10
306
0.10
307
0.03
308
0.04
330
0.07
331
0.03
332
0.03
333
0.11
339
0.35
340
0.06
341
0.07
343
0.05 1380
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
344
0.03
396
0.10
401
0.13
402
0.25
403
0.35
404
0.10
405
0.03
406
0.07
407
0.10
408/1
0.10
410
0.40
411
0.10
412
0.55
413
0.12
414
0.03
415
0.02
मिन 435
0.03
मिन 436
0.30
437
0.10
0.05
438/1 , 438/2
मिन 442
0.68
443
0.05
447
0.14
448
0.02
581
0.12
योग . 10.08
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 81 - भू-अर्जन-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म.प्र .
[भाग 1 (ख ) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम- सहदौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 15.29 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हे . में)
(1)
(2)
5
0.01
8
0.02
10
0.02
11
0.02
14
0.03
15
0.09
16
0.06
17
0.02
30
0.06
32
0.05
33
0.03
34
0.07
37
0.02
38
0.06
57
0.05
59
0.07
60
0.08
71
0.02
72
0.03
73
0.05
74
0.05
94
0.03
95
0.05
96
0.10
97
0.05
100
0.01
101
0.02
104
0.03
105
0.03
138
0.03
140
0.15
142
0.01
143
0.04
144
0.06
0.03
145
159
0.02
161
0.01
162
0.15
163
0.24
164
0.17 भाग 1 ]
1381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 198
0.06 199
0.09 200
0.03 203
0.03 204
0.05 232
0.01 236
0.15 237
0.02 238
0.21 243
0.10 245
0.11 281
0.24 282
0.12 286
0.18 287
0.14 288
0.03 387
0.02 437/1
0.07 437/2
0.04 437/3
0.04 545
0.06 546
0.04 547
0.03 560
0.08 561
0.02 562
0.02 563
0.01 567
0.13 569
0.12 571
0.25 572
0.21 638
0.18 639
0.01 640
0.10 661
0.15 662
0.05 666
0.03 667
0.03 669
0.01 670
0.01 682
0.03 685
0.15 686
0.02 687
0.08 717
0.08
(2)
(1)
718
0.04
719
0.20
720
0.07
721
0.06
0.08
722
730
0.20
731
0.12
732
0.18
757
0.03
796
0.03
798
0.17
799
0.09
800
0.08
803
0.18
809
0.08
810
0.04
813
0.08
826
0.05
893
0.18
896
0.03
898
0.02
899
0.02
900
0.04
936
0.01
946
0.08
0.03
948
950
0.34
951
0.22
952
0.12
953
0.20
954
0.05
955
0.34
956
0.13
958
0.56
0.21
961
0.05
971
0.16
972
973
0.05
1010
0.05
1011
0.16
1012
0.10
1018
0.01
1020
0.01
1021
0.07
1022
0.25 1382
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) 1027
0.02 1028
0.08 1029
0.34 1030
0.24 1034
0.01 1035
0.02 1037
0.01 1038
0.01 1048/2
0.09 1051
0.25 1063
0.18 1064
0.01 1065
0.05 1076
0.17 1102
0.21 1105
0.10 1106
0.01 1107
0.02 1119
0.01 1121
0.07 1122
0.10 1123
0.12 1124
0.11 1164
0.03 1165
0.01 1166
0.12 1167
0.01 1177
0.01 1181
0.06 1182
0.03 1183
0.13 1185
0.16 1189
0.08 1190
0.02 1192
0.05 1194
0.04 1195
0.07 1196
0.03 1197
0.04 1203
0.01 1206
0.05 1208
0.16 1209
0.09 1210/1
0.17
[ भाग 1
(2)
(1)
1210/2
0.12
1211
0.12
1215
0.09
1216
0.20
1217
0.02
1218
0.05
1219
0.04
योग .. 15.29
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सिन्ध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-93 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-संलग्न
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम -लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.39 हेक्टेयर
अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नम्बर (1)
(2)
92
0.03
0.33
131/1
0.38
131/3
131/7
0.34
131/8
0.01
131/1/12
0.47
140/3
0.06
140/4
0.14
140/5
0.03
141
0.01
143
0.03 भाग 1 ]
1383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) (1)
144
0.04 145
0.07 146
0.05 147
0.06 150
0.04 151
0.05 152
0.04 153
0.07 154
0.03 161
0.04 166
0.19 482
0.01
0.34 485
486/2
0.05 486/3
0.05 488/1
0.03 488/2
0.09 489
0.09 490
0.03 491/1
0.03 491/2
0.02
0.02 493
0.07 494
495/1
0.02 495/2
0.03 495/3
0.03 496
0.07
0.02 497
498
0.09 499
0.02 501
0.06 502
0.06 503
0.02 504
0.05 505/1
0.04 505/2
0.05 512/2
0.34 515/1
0.34
0.12 515/2
515/3
0.10 516
0.02 620
0.09 740
0.02
0.14 774
775
0.01
(2)
(1)
0.09
777
786
0.03
0.05
809
810
0.05
0.03
811
812
0.04
0.04
813
822
0.10
0.06
823
824
0.05
0.01
825
826
0.05
0.04
828
831
0.01
832
0.08
0.08
1130/1/1/2
1137
0.03
0.25
1139
1140
0.46
1142
0.31
1146/1
0.07
1149
0.19
1151/3
0.01
0.05
1162
1163
0.02
1164
0.09
1165
0.09
1166
0.03
1167
0.03
1168
0.02
0.02
1169
1228
0.10
0.15
1229
1230
0.03
1797
0.40
0.01
1926
1927
0.03
1928
0.05
0.03
1929
1947
0.02
1950
0.03
1951
0.01
0.02
1952
1953
0.05
1954
0.02 1384
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
1955
0.01
0.02
1959
1964
0.03
1978
0.14
1988
0.01
1989
0.04
1991
0.04
2030
0.03
2032
0.02
2033
0.06
2038
0.16
2039
0.01
2042
0.04
2043
0.01
2045
0.16
2048
0.03
2055
0.01 योग 9.39
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7, गणेशखेड़ा एवं लालपुर शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-94. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
[भाग 1 (ग ) नगर/ ग्राम - कुठीली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.31 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
6
0.21
8
0.15
9
0.02
10
0.23
11
0.17
16
0.26
39
0.02
0.01
40
41
0.01
42
0.20
45
0.06
46/2
0.17
47
0.22
131
0.02
133/2
0.34
134
0.32
135/1
0.08
135/2
0.38
135/3
0.57
229
0.22
230/1
0.65 योग 4.31
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 की गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग , करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 95.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , भाग 1 ]
1385
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- गधाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.36 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
1459
0.02
1461
0.14
1462
0.02
1463
0.08
1466
0.06
1467
0.11
1468
0.02
1495
0.79
1497/2
0.48
1512
0.02
1515
0.09
1517
0.13
1525
0.01
1526
0.22
1527
0.12
1528
0.11
1530
0.16
1531
0.05
1532
0.10
1533
0.01
1534
0.15
1562
0.07
1567
0.01
1571
0.05
1572
0.05
1574
0.18
1576
0.04
1577
0.44
1589
0.36
1590
0.21
1599
0.25
1600
0.16
1601
0.01
1606
0.20
(2)
(1)
0.02
1641
1643
0.04
1644
0.25
1747
0.10
1748
0.04
0.12
1758
1759
0.18
1762/3
0.23
1763
0.03
1764
0.03
1765
0.06
0.26
1766
1767
0.06
1806
0.12
1807/1
0.26
1826/1/1
0.09
1826/1/2
0.02
1826/2
0.20
1827
0.30
1829
0.05
1830
0.04
1831
0.01
1832
0.28
1839
0.03
1844/1
0.14
1844/3
0.08
1845/1
0.12
1850
0.02
1851/1
0.19
0.20
1851/2
0.06
1852
0.01
1854
1855
0.08
1856
0.21
1859
0.08
1865
0.06
1866/1
0.37
योग 9.36
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , डी-8 की गधाई , रामनगर एवं आडर शाखा के 1386
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पृ. क्र. क्यू- भू- अर्जन-96 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम- झण्डा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.46 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
2244
0.12
2245
0.08
2246
0.01
2247/2
0.26
2254
0.16
2290/1
0.14
2292
0.15
0.13
2304
2305
0.30
2310/1
0.07
2310/2
0.06
2311
0.08
2312
0.02
2325
0.28
2326/2
0.04
0.01
2328/2
2337
0.16
2338
0.13
[भाग 1 (1)
(2)
2356/1
0.06
2356/2
0.20
योग 2.46
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-97.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ ग्राम- दाबरअली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.19 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
29
0.19
77
0.29
82
0.34
165
0.30
166
0.03
167
0.06
169
0.11
170
0.07
174
0.03
0.07
175
176
0.09
177
0.30 भाग 1 ]
1387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2)
(1)
179
0.02
188
0.04
189
0.04
190
0.11
201
0.05
204
0.05
205
0.03
206
0.15
207
0.07
238
0.18
0.04
239
240
0.05
242
0.05
250
0.10
251
0.03
255
0.01
0.09
256
257
0.23
274
0.09
285
0.07
286
0.02
287
0.02
288
0.04
289
0.09
290
0.03
301
0.03
302
0.05
303
0.05
304
0.06
305
0.02
307
0.01
308
0.10
309
0.05
310
0.02
312
0.10
314
0.12 योग .. 4.19
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं दाबरअली शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पृ. क्र. क्यू- भू- अर्जन- 98.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- करही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
3526
0.16
3529
0.12
0.66
3539
योग 0.94
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 99.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 1388
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ग्राम- आंडर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में) (1)
(2)
392
0.10
407
0.05
409
0.14
414
0.32
415
0.20
425/6
0.09
425/7
0.06
431
0.02
432
0.25
452/2
0.12
453
0.03
466
0.04
469
0.04
470
0.05
0.03
471
472
0.03
476
0.05
659
0.02
0.16
724
727/3
0.21
727/4
0.18
728
0.17
2.36
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं आंडर शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-100.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग ) नगर/ग्राम- बांसगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.97 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
7
0.07
8
0.17
0.17
9
10
0.11
13
0.07
15
0.07
18
0.09
0.04
19
20
0.05
21
0.04
29
0.01
30
0.04
0.18
31
45
0.03
46
0.02
47
0.10
63
0.12
103
0.12
104
0.12
105
0.05
107
0.11
108
0.22
109 मिन
0.81
110
0.32
116
0.04
117
0.02
148
0.03
325
0.66 भाग 1 ]
1389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 326
0.28 327
0.18 359
0.02 360
0.03 362
0.03 363
0.03 364
0.03 365
0.03 366
0.02 374
0.21 375
0.14 378
0.19 379
0.16 381
0.09 384
0.13 394
0.03 395
0.21 425मिन
0.38 428
0.10 429
0.14 430
0.27 456
0.13 463/2180
0.04 464
0.14 468
0.24 470
0.08
0.53 474/2
0.31 474/3
475
0.93 476
0.02 480
0.04
0.06 481/2/3
481/2/4
0.09 481/2/5
0.09 481/2/8
0.09 481/2/9
0.07 487
0.27 491/2
0.11 493
0.27 496
0.52 502
0.15 505
0.23 510
0.55
(2)
(1)
520
0.02
536
0.08
537
0.33
548
0.32
553
0.29
554
0.26
555
0.15
556
0.21
572
0.80
665
0.18
668
0.08
669
0.05
670
0.15
0.04
671
672
0.11
0.13
812
813
0.10
814
0.06
815
0.03
947
0.06
0.07
949
953
0.10
0.05
954
0.02
1999
2008
0.30
2009
0.04
2010
0.12
2016
0.04
2017
0.04
2018
0.20
योग . 15.97
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं बांसगढ़- I , II एवं III शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
प्र. क्र. क्यू- भू-अर्जन-101.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील-करैरा
(ग) नगर/ ग्राम- वनगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.58 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में) (1)
(2)
74
0.06
83
0.15
84
0.01
86
0.13
87
0.04
88
0.24
89
0.26
361
0.20
362
0.01
370
0.11
371/2
0.01
389
0.09
390
0.12
397
0.04
398
0.06
401
0.09
402
0.03
491
0.02
495
0.03
496
0.01
503
0.04
504
0.05
506
0.05
702
0.13
708
0.13
709
0.07
719
0.08
[ भाग 1
(2)
(1)
720
0.09
721
0.10
722
0.01
783
0.04
784
0.06
785
0.01
798
0.05
0.06
803
0.01
804
805
0.01
806
0.01
807
0.01
0.06
809
810
0.06
811
0.05
812
0.05
813
0.02
861
0.01
863
0.01
909
0.06
911
0.16
912
0.02
0.04
948
0.10
949 मिन
950
0.01
951
0.20
963
0.01
योग 3.58
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वनगवाँ शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. क्यू- भू-अर्जन-102.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]
1391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील - करैरा
(ग) नगर/ ग्राम- खैरा कोटिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.22 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
46
0.01
125
0.13
131
0.02
134
0.14
135
0.15
136
0.04
138
0.05
165
0.10
166
0.09
167
0.10
190
0.01
191
0.22
198
0.20
209/4
0.06
211
0.09
212/1
0.23
212/2
0.24
217
0.01
224
0.01
225
0.04
237
0.01
238
0.08
240
0.18
241
0.03
519
0.01
577
0.11
579
0.11
582
0.16
588
0.15
590
0.58
613
0.04
614
0.94
615
0.12
639
0.01
(1)
(2)
642
0.09
644
0.07
645
0.02
0.05
646
0.11
647
651
0.02
659
0.04
661
0.04
662
0.10
663
0.06
664
0.05
671
0.11
676
0.25
679
0.08
680
0.08
690/4
0.04
692
0.27
704 मिन
0.27
योग .. 6.22
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं खैराकोटिया शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. क्यू- भू-अर्जन-103.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील - करैरा
(ग ) नगर/ग्राम- दुमदुमा 1392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)
(2) 3/2
0.18 95
0.18 445
0.02 446
0.04 447
0.07 451
0.07 452
0.05 463
0.01 464
0.02 466/2
0.05 467
0.05 468/1
0.05 468/2
0.04 469/1
0.05 469/2
0.03 523/1
0.20 692
0.27 843
0.02 844
0.08 852
0.01 854
0.09 855 मिन
0.12 869
0.24 878
0.04 879
0.02
0.12 894
895
0.18 897
0.09 901
0.09 902
0.04 903
0.07 966
0.11 967
0.01 970
0.07 1069/1
0.05 1069/2
0.03 1070 मिन
0.14 1071
0.02 1091
0.25 1092
0.25 1098
0.02 1099
0.20
[ भाग 1
(2)
(1)
1101
0.05
1102
0.16
1104
0.01
1130
0.19
1131
0.02
1135
0.05
4.22
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं दुमदुमा शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 117 - भू-अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील - नरबर
(ग ) ग्राम- जरगवां सानी
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-13.88 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल
(1)
(2)
15
0.03
16
0.10
17
0.06
60
0.06
61
0.09
0.02
62
70
0.05 भाग 1 ]
1393
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 71
0.12 72
0.03 74
0.06 75
0.07 76
0.03 158
0.25 159
0.15 160
0.15 161
0.26 162
0.28 304
0.04 308
0.10 310
0.09 311
0.22 325
0.02 326
0.20 338
0.11 339
0.09 340
0.23 341/1
0.03 341/2
0.31 342
0.02 343
0.03 346/1
0.11 346/2
0.10 347
0.11 348
0.07 573/1
0.04 573/2
0.08 573/3
0.08 577
0.16 578
0.11
0.23 579
581
0.34 582
0.20 584
0.02 588
0.12 589
0.05 590
0.05 591
0.12 592
0.29 593
0.02 594
0.04 595
0.04 (1)
(2)
605/1
0.09
605/2
0.03
0.05
606
607
0.05
0.03
608
609
0.07
0.06
610
611
0.01
613
0.01
615
0.05
0.02
616
0.01
638
708
0.02
710
0.01
732
0.01
766
0.01
771
0.02
772
0.03
773
0.01
0.03
774
775
0.03
776
0.03
777
0.02
778
0.02
779
0.02
780
0.01
782
0.02
813
0.28
816
0.03
817
0.02
818
0.02
820
0.02
832
0.05
833
0.05
834
0.21
835
0.06
836
0.02
845
0.04
846
0.07
847
0.08
848/1
0.05
848/2
0.04
849
0.07
850
0.06 1394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) (1)
851
0.10 868
0.04
0.04 869
873
0.03 874
0.06 875
0.03 876
0.05 877
0.05 878
0.18 880
0.02 881
0.01 901
0.02 902
0.25 903
0.10 904
0.10 905
0.11 907
0.15 938
0.37 939
0.03 973
0.01 976
0.05 977
0.33 978
0.06 983
0.01 984
0.08 985
0.18 986
0.10 987/1
0.06 988
0.14 990/1
0.08 990/2
0.06 991
0.06
0.05 994
1004
0.01 1005/1
0.07 1005/2
0.09 1005/3
0.08 1177
0.01 1181
0.07 1182
0.09 1183
0.02 1184
0.12 1190
0.07 1191
0.01 1193
0.06
[ भाग 1 (1)
(2)
1194
0.05
1195
0.07
1196
0.08
0.07
1197
0.06
1198
1199
0.06
1201
0.24
0.01
1202/1
1202/2
0.01
1211/1
0.07
1211/2
0.02
1212
0.17
1213
0.01
0.03
1214
0.02
1260
1262
0.08
1263
0.10
0.080
1264
1265
0.06
0.060
1305
1308
0.02
1311
0.150
1312/1
0.09
1312/2
0.09
1313
0.08
0.10
1314
0.06
1315
1316
0.04
1320
0.02
1322
0.51
0.01
1319
1318
0.01
13.88
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं 5 आर, 6 एल . माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 118 - भू-अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में भाग 1 ]
1395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरबर
(ग) ग्राम- भैंसा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 1.83 हेक्टेयर खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में. )
(1)
(2)
420
0.11
421
0.07
446
0.07
487
0.06
1165
0.17
1166
0.09
1169
0.03
1173
0.01
1257
0.20
1258
0.38
1259
0.04
1267
0.02
1268
0.05
1269
0.23
1272
0.13
1260
0.17
1.83
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-5 की 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 119 - भू- अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग ) ग्राम-सनाई
( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -5.80 हेक्टेयर खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में. )
(1)
(2)
45
0.11
47
0.08
48
0.01
50
0.01
51
0.09
56
0.10
65
0.03
66
0.10
64
0.06
67
0.02
0.04
87
88
0.15
89
0.11
0.12
108
113
0.06
123
0.09
132
0.21
133
0.25
168
0.03
1112
0.03
1113/1
0.11
1113/2
0.11
1116/1
0.09
0.04
1193
0.02
1194
0.17
1199
1215
0.05
1217
0.17
1218
0.10
1214
0.03
0.09
1219
0.02
1220
1222
0.06
1223
0.03
1226
0.02
1221
0.13
1290
0.20
1293
0.06 1396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
1299
0.01
1337
0.10
0.07
1298
1303
0.10
1314
0.08
1331
0.12
1304
0.10
1312
0.02
1305
0.05
1311
0.04
1313
0.03
1315
0.10
1332
0.02
1333
0.01
1335
0.05
1336
0.01
1338
0.34
1346
0.10
1350
0.20
1351
0.14
1352
0.11
1354
0.27
130
0.11
131
0.01
1115
0.15
1190
0.12
1191
0.06
1374
0.08
कुल योग .. 5.80
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उपशाखा एम -5 की माइनर आर -1 , आर -2 सब माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 120- भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त
[भाग 1 भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग ) ग्राम- बिल्हारी खुर्द
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.55 हेक्टेयर खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में. )
(2)
(1)
45
0.13
67/1
0.04
67/2
0.02
0.06
68
69
0.03
71
0.02
80
0.03
81
0.13
0.02
83
0.03
84
85
0.06
86
0.06
89
0.01
90
0.02
91
0.03
122
0.11
123
0.13
136
0.11
137
0.22
0.01
138
140
0.19
317
0.12
0.15
321
323
0.07
360/1
0.06
360/2
0.06
360/4
0.06
361
0.16
362/1
0.05
362/2
0.03
362/3
0.01
363
0.04
0.31
364
366
0.21
367
0.01
499
0.14
500
0.17
501
0.01 भाग 1 ]
1397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
502
0.05
504
0.27
505
0.08
कुल योग 3.55
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिन्ध दांयी तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की एम -5 माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 121 - भू- अर्जन- 09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग ) ग्राम-बिल्हारी कलां
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 1.45 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
172
0.01
175
0.30
176
0.01
181
0.13
182
0.20
183
0.33
184
0.02
185
0.32
189
0.03
192
0.02
194
0.06
417
0.02
1.45
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . सिन्ध दायीं तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की उप शाखा एम -5 माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 122 - भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग) ग्राम- दिहायला
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 16.74 हेक्टेयर खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
2153
0.18
2155
0.12
0.12
2159
2160
0.22
2161
0.04
2162
0.09
2163
0.16
2164
0.06
2165
0.09
0.16
2168
2169
0.03
2170
0.06
2171
0.012
2173
0.06
2174
0.07
2178
0.01
2179
0.06
2193
0.02
2281
0.02 1398
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 2283
0.35 2284/2
0.04 2288
0.05 2291
0.05 2292
0.06 2293
0.06 2295
0.16 2297
0.03 2311
0.14 2316
0.10
0.08 2317
2318
0.15 2321
0.19 2343
0.06 2344
0.06 2345
0.03 2347
0.24 2349
0.18 2351
0.01 2352
0.13 2353
0.22 2354
0.03 2525
0.16 2526
0.08 2528/1
0.04 2528/2
0.04 2544
0.12 2545
0.10 2548
0.17 2572
0.12 2573
0.14 2574
0.05 2628
0.03 2629
0.17 2630
0.27 2632
0.07 2628
0.01 2689
0.06 2697
0.01 2698
0.20 2699
0.20 2733
0.29 2737
0.22 2739
0.03 2749
0.28 2790
0.13
[ भाग 1 (1)
(2)
2791
0.36
2820
0.17
2821
0.24
2822
0.07
2855
0.26
2907
0.32
2908
0.19
2959
0.02
0.12
2966
2970
0.01
2971
0.20
2972
0.01
2973
0.32
2974
0.15
2980
0.09
2981
0.10
3729
0.20
3730
0.09
3731
0.02
3733
0.13
3734
0.08
3735
0.09
0.02
3743
3776
0.02
3777
0.03
3783
0.05
0.03
3784
3785
0.02
0.16
3787
3789
0.24
3790
0.05
3791
0.07
3848
0.23
3890
0.02
3894
0.17
3896
0.37
3897
0.01
3899
0.34
3900
0.05
3966
0.12
3967
0.19
3968
0.28
3970
0.01
3973/1
0.02 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
3974/1
0.02
3975
0.22
4004
0.09
4009
0.17
4013
0.24
4019
0.27
4020
0.07
4021
0.02
4022
0.09
4023
0.01
4030
0.01
4032
0.01
4033
0.21
4034
0.36
4035
0.13
4036
0.12
4038
0.08
4039
0.51
2443
0.67
2448
0.03
2449
0.56
2451
0.01
16.74
कुल योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिन्ध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक) की डी-6 एवं 4 एल माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 123 - भू- अर्जन- 09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
1399 (ग ) ग्राम- बडगोर
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-8.01 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
922
0.47
921
0.34
0.60
904/1
904/2
0.21
898
0.18
619
0.18
0.04
926
927
0.15
889
0.04
890
0.01
891
0.11
0.06
892
884
0.08
885
0.01
893
0.22
638
0.43
571
0.28
882
0.21
875
0.32
873
0.23
868
0.02
636
0.16
637
0.03
632
0.06
633
0.10
616
0.16
617
0.15
618
0.02
620
0.01
621
0.12
622
0.05
572
0.04
502
0.02
501
0.14
503
0.01
504
0.03
506
0.17
499
0.08
494/1
0.21
492
0.08
491/1
0.13 1400
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
491/2
0.05
516
0.03
612
0.12
614
0.20
0.01
615
590
0.11
589
0.11
586
0.15
588
0.10
760
0.06
761
0.08
0.02
758/1
758/3
0.04
759
0.08
742
0.12
741
0.14
740
0.11
746
0.04
747
0.07
377
0.05
376/1
0.17
379
0.02
375/1
0.03
375/2
0.10
374
0.04
8.01
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिन्ध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं डी-5 से निकलने वाली 11 एल माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 124- भू-अर्जन-09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
[भाग 1 (ख) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम- सुनारी
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 10.20 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
5
0.05
6
0.28
7
0.23
8
0.12
12
0.12
13
0.17
14
0.15
17
0.15
18
0.27
0.25
19
20
0.20
49
0.05
50
0.01
52
0.19
54
0.17
55
0.01
56
0.01
191
0.04
0.12
192
193
0.11
0.05
194
195
0.20
202
0.01
203
0.33
204
0.24
205
0.01
207
0.05
208
0.08
209
0.03
210
0.12
213
0.40
226
0.12
227
0.17
231
0.12
232
0.05
233
0.12
234
0.01
236
0.01
237
0.01 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 238
0.08 239
0.13 240
0.04 243
0.05
0.08 245
246
0.08 247
0.06 248
0.01 249
0.02 262
0.10 263
0.08 1638
0.08 1639
0.02 1641
0.08 1642
0.10 1643
0.09 1645
0.12 1646
0.06 1647
0.15
0.06 1653
1654
0.19 1655
0.08 1656
0.10 1657
0.10 2083
0.01 2084
0.17 2085
0.01 2088
0.03 2089
1.09 2128
0.03 2129
0.08 2131
0.02 2152
0.03 2108
0.05 2130
0.32 2132
0.22 2139
0.11 2138
0.25 2140
0.35 2153
0.15 2154
0.02 2155
0.21 2156
0.02 2167
0.24
10.20
कुल योग ..
1401 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 125 - भू-अर्जन- 09-10-अ-82. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरबर
(ग ) ग्राम-अंदोरा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 17.82 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
17
0.02
19
0.26
20
0.14
21
0.14
22
0.02
23
0.23
26
0.52
28
0.11
42
0.10
43
0.23
45
0.09
46
0.06
47
0.07
48
0.31
70
0.24
71
0.24
0.07
74
75
0.36
76
0.36 1402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 77
0.01 78
0.22 80
0.05 81/1
0.07 81/2
0.06 85
0.23 86
0.03 87
0.09 120
0.04 121
0.15 122
0.13 125
0.44 385
0.28 387
0.05 388
0.22 391
0.48 392
0.01 393
0.01 398
0.11 407
0.19 408
0.11 411
0.17 412
0.02 531
0.01 532
0.15 534
0.01 538
0.01 539
0.12 540
0.09 541
0.03 542
0.11 546
0.04 547
0.02 550
0.01 586
0.06 587
0.01 589
0.18 590
0.24 591
0.03 599
0.07 600
0.13 601
0.11 603
0.15
[ भाग 1 (1)
(2)
604
0.01
605
0.01
614
0.50
616
0.34
617
0.01
629
0.34
631
0.34
635
0.33
739
0.07
740
0.03
741
0.08
0.01
742
743
0.09
752
0.07
754
0.11
761/2
0.08
761/3
0.08
0.04
761/4
762
0.01
763
0.04
764/1
0.01
0.16
764/2
765
0.07
766/1
0.03
0.04
766/2
768
0.02
0.03
769/1
0.03
769/2
0.02
769/3
0.10
770/2
770/3
0.04
801
0.15
802
0.27
807
0.12
824
0.20
826
0.02
828
0.05
829
0.17
831
0.23
833
0.07
834
0.07
0.17
839
915
0.05
917
0.03
0.28
918
919
0.36
978
0.34
979
0.22 भाग 1 ]
1403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2)
1001
0.04
1002
0.04
1003
0.05
1011
0.09
1012
0.02
1013
0.04
1014
0.04
1027
0.02
1028
0.01
1029
0.01
1030
0.37
1031
0.04
1032
0.05
1034
0.01
1035
0.17
1036
0.34
1041
0.05
1042
0.22
1043
0.19
1045
0.08
1071
0.02
1072
0.18
1076
0.10
1077
0.03
1078
0.06
1079
0.22
1081
0.24
1082
0.24
1321
0.05
1323
0.18
1333
0.17
1337
0.08
1338
0.07
1126
0.03
1010
0.01
कुल योग .. 17.82
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी -5 एवं 5 आर, 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 126 - भू-अर्जन-09-10-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरबर
(ग) ग्राम-रौनीजा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 10.31 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.10
1718
1719
0.08
1721
0.14
1722
0.02
0.24
1723
1728
0.23
1729
0.02
1730
0.01
1742
0.01
1743
0.13
1745
0.06
1746
0.09
1748
0.03
0.10
1751
1752
0.30
1753
0.19
1755
0.09
1758
0.10
0.09
1759
1760
0.07
1761
0.11
1762
0.03
1771
0.11
0.10
1773
1774
0.01
1777
0.07
1780
0.18
0.33
1781
1785
0.12 1404
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(1)
(2) 1786
0.16 1788
0.27
0.09 1789
1822
0.58 1828
0.01 1829
0.09 1836
0.18 1837
0.04 1838
0.41 1848
0.18 1849
0.16 1851
0.10 2027
0.09 2028
0.27 2034
0.10 2035
0.02 2036
0.19 2037
0.01 2038
0.19 2039
0.01 2045
0.03 2059
0.10 2301
0.04 2307
0.12 2441
0.01 2442
0.09 2443
0.31 2460
0.03 2461
0.32 2462
0.01 2463
0.14 2465
0.31 2466
0.07 2467
0.06 2468
0.07 2469
0.11 2470
0.11 2479
0.08 2480
0.10 2481
0.05 2482
0.09 2483
0.08 2484
0.05 2486
0.15 2487
0.05 2488
0.20
0.01 2493
[भाग 1 (1)
(2)
2495
0.01
2496
0.01
2506
0.01
2547
0.01
2554
0.05
2555
0.42
2556
0.10
2557
0.04
2573
0.06
2574
0.15
2575
0.09
2576
0.19
2579
0.06
2582
0.01
10.31
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-5 एवं 5 आर माइनर के निर्माण हेतु .
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश ( भू-अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 127 - भू-अर्जन-09-10-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरबर
(ग) ग्राम-मडोर
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 8.14 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
214
0.09
215
0.15
220
0.24
221
0.13
222
0.02 भाग 1 ]
1405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 अप्रैल 2011
(2) (1)
224
0.19 226
0.13 229/2
0.17 230
0.05 243
0.02 244
0.11 246
0.02 247
0.12 249
0.12 250
0.02 259
0.18 261
0.14 262/2
0.01 265
0.09 266
0.11 267
0.27 269/1
0.10 270
0.31 294
0.32 346
0.02 347
0.20 351
0.14 370
0.07 372/2
0.05 375
0.14 381
0.01 396
0.26 397
0.19 398
0.10 448
0.07 450
0.13 451
0.08 452
0.01 459
0.05 462
0.02 463
0.11 464
0.17 465
0.08 473
0.12 474
0.03 475
0.16 476
0.03 477
0.16 478
0.01 481
0.09 482
0.12 485
0.02
(2)
(1)
468
0.13
0.05
490
0.08
501
507
0.13
0.07
508
509
0.12
0.17
538
545
0.10
547
0.03
548
0.02
549
0.03
550
0.10
0.01
552
555
0.08
556
0.10
557
0.07
0.02
1041
1042
0.06
1043
0.09
1049
0.13
1050
0.01
1055
0.01
1056
0.05
1057
0.17
0.02
1058
1065
0.08
1066
0.03
1067
0.03
1068
0.06
1069
0.07
0.05
1070
1071
0.10
1072
0.02
1076
0.08
1138
0.02
0.02
1139
8.14
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध दायीं तट नहर ( महुअर नदी तक ) की उपशाखा एम -5 एवं उसकी सब माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाधीश (भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.