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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 29 April 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
17
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-04-29.17.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2011- वैशाख 9 , शक 1933

विषय - सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ' कार्मिक' मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. ई - 1-95-2011-5- एक. श्री जे . एन. कांसोटिया , भाप्रसे ( 1989 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, एड्स मध्यप्रदेश भोपाल दिनांक 29 मार्च 2011 से 2 अप्रैल 2011 तक अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उक्त अवधि में डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे ( 1993 ) , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य

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एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, एड्स मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. ई. 5-4-1 - आयएएस - लीव - एक - 5.-( 1 ) श्री सुदेश कुमार , आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सार्वजनिक उपक्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 4 से 18 मार्च 2011 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत लघुकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 से 26 मार्च 2011 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मार्च 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. ई- 5-725 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) डॉ. एम. गीता, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 11 से 20 अप्रैल 2011 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्री रवीन्द्र सिंह, राप्रसे , अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) डॉ. एम. गीता द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र सिंह , कलेक्टर , जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 1-86-2011-5- एक.- भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 1998 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2011 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक अधिकारी का नाम

वर्तमान पदस्थापना (1)

(2)

(3) 1 श्री आकाश त्रिपाठी

कलेक्टर, ग्वालियर 2 श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता

कलेक्टर, गुना

कलेक्टर, भोपाल 3 श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव

कलेक्टर, रतलाम 4 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा

5 श्री महेन्द्र ज्ञानी

कलेक्टर , मंदसौर

कलेक्टर, देवास 6 श्रीमती पुष्पलता सिंह

7 श्री एस. एस . बंसल

अपर आयुक्त ( राजस्व) , उज्जैन संभाग 8 श्री गणेश प्रसाद कबीरपंथी उपसचिव, श्रम विभाग 9 श्रीमती उर्मिल मिश्रा

अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग.

(2 ) श्री गणेश प्रसाद कबीरपंथी को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. ई- 5-532- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 13 से 30 अप्रैल 2011 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 अप्रैल एवं 1 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश तथा संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कोचर, प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल के प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. ई- 5-327- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक दास, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग को दिनांक 11 से 15 अप्रैल 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 अप्रैल 2011 एवं 16 , 17 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री अशोक दास की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. राय, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह एवं जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह एवं जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक दास द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह एवं जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राय, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह एवं जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. ई - 5-296 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास , सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग एवं ट्रस्टी सचिव , भारत भवन को दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 10 मई 2011 तक, तेईस दिन का एक्स इंडिया असाधारण अवकाश ( अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है . इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग एवं ट्रस्टी सचिव , भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-839 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रेनू पंत , आयएएस . , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 15 से 23 अप्रैल 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 अप्रैल 2011 एवं 24 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्रीमती रेनू पंत की अवकाश की अवधि में श्री रमेश भंडारी , राप्रसे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बुहरानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू पंत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती रेनू पंत द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रमेश भंडारी , कलेक्टर जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू पंत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .

भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. ई - 5-42- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस . , महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 4 मई 2011 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. ई. 5-328 - आयएएस-लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. परशुराम, आयएएस, वि.क.अ. सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 16 मई से 20 मई 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री आर . परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-782 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री भरत कुमार व्यास, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 25 अप्रैल 2011 से 13 मई 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 14 अप्रैल 2011

क्र. ई - 1-108-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3) 1 श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव , ( 1995 ) , कलेक्टर , सागर.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अतिरिक्त प्रभार.

[ भाग 1 (1) (2) (3) 2 श्री शिवानन्द दुबे ( 1996 ) कलेक्टर, दमोह संचालक, कौशल विकास, जबलपुर.

3 डॉ. ई. रमेश कुमार ( 1999 ) , कलेक्टर, सागर कलेक्टर, छतरपुर.

कलेक्टर , बालाघाट 4 श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000 ) , कलेक्टर , नरसिंहपुर.

5 श्री एस.पी. एस. सलूजा (2000 ) , कलेक्टर, दमोह. संचालक, कौशल विकास, जबलपुर .

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन 6 डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001 ) , कलेक्टर , बालाघाट .

कलेक्टर, छतरपुर 7 श्री राहुल जैन (2005 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , श्योपुर.

8 श्री संजीव सिंह ( 2005 ) , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर . कलेक्टर, नरसिंहपुर भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. ई- 1-110-2011-5- एक. श्री जे . एन. मालपानी , भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव, राज्यपाल मध्यप्रदेश के दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 10 जून 2011 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में भाग लेने के फलस्वरूप उनकी उक्त प्रशिक्षण अवधि में सचिव, राज्यपाल मध्यप्रदेश के पद का प्रभार डॉ. जी. के. सारस्वत, भाप्रसे ( 1996 ) , अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2011

क्र. ई- 1-111-2011-5-एक. श्री आर. परशुराम ( भाप्रसे ) ( 1978 ) वि.क.अ.- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन , मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पदस्थ किया जाता है साथ ही उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आर. परशुराम द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- कृषि उत्पादन आयुक्त के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित अध्यक्ष , राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3 ) श्री अजय तिर्की, भाप्रसे ( 1987 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकास आयुक्त एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. ई - 5-432 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे ( 1981 ) को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 1-111-2011-5- एक- शुद्धि- पत्र. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2011 के पद 1 जिसके द्वारा श्री आर. परशुराम, भाप्रसे , ( 1978 ) , वि.क.अ. सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पदस्थ किया गया है तथा उन्हें पदेन अपर मुख्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है . अब उक्त आदेश में पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार भी सौंपा जाना पढ़ा जाए.

भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. ई - 5-524- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को दिनांक 1 से 31 मई 2011 तक, इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किंया जाता है.

(4) श्री संजय कुमार सिंह द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-781 - आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , सचिव , ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 6 से 20 मई 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती हैं.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. ई - 5-370 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 30 मई 2011 से 10 जून 2011 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2011 एवं 11 , 12 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

1412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(2 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्रीमती अरुणा शर्मा , आयएएस . , वि.क.अ. , म.प्र. मंत्रालय तथा प्रमुख सविच, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा शर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. ई - 5-687- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 9 से 13 मई 2011 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 मई 2011 एवं 14, 15 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[भाग 1 क्र. ई. 5-844 - आयएएस लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री ए.के. सिंह, आयएएस . , कलेक्टर, जिला अशोकनगर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जनवरी 2011 द्वारा दिनांक 14 से 26 फरवरी 2011 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 14 से 22 फरवरी 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जनवरी 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस, अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर को निम्नानुसार अर्जित/ लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 14 से 16 जनवरी 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश.

2. दिनांक 17 जनवरी से 17 फरवरी 2011 तक बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2011

क्र. एफ 2-12-2008-43.- बीस सूत्र विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा राज्यस्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकाल में 31 दिसम्बर 2010 तक की वृद्धि की गई थी.

भाग 1 ]

1413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

उपरोक्त अनुक्रम में राज्य शासन इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ -1-2011-तेईस- योआसां. द्वारा उक्त समिति के कार्यकाल आगामी 6 माह ( दिनांक 30 जून 2011 ) तक की और वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सुरेश , प्रमुख सचिव.

बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

क्र. एफ 2 ( 8 ) -06 - तिरतालीस - बीस सूत्र.- मध्यप्रदेश ( लोक अभिकरणों के माध्यम से ) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 14 सन् 1991 ) की धारा 3 ( क ) ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु दो वर्ष की कालावधि के लिए निम्नानुसार एक राज्य स्तरीय समिति गठित करती है :-

1. मान. मुख्यमंत्री अध्यक्ष 2. मान. मंत्री, 20 सूत्र कार्यान्वय विभाग उपाध्यक्ष 3. श्री पूरन सिंह पलैया ( अ.जा. ) , सदस्य जिला ग्वालियर.

(निधन 15-12-2008 को हो गया है ) .

4. श्री प्यारे सिंह तोमर, जिला मुरैना सदस्य 5. श्री मायाराम शर्मा , जिला भिण्ड सदस्य 6. श्री मोहन ज्ञानानी , जिला दतिया सदस्य 7. श्री बी.के. गुप्ता, करैरा , जिला शिवपुरी सदस्य 8. श्रीमती विजया शुक्ला, जिला अशोकनगर सदस्य 9. श्री श्यामलाल अग्रवाल , रूठियाई, सदस्य जिला गुना.

10. श्री रामविलास रावत, ग्राम- नागरगावड़ा, सदस्य जिला श्योपुर.

11. श्री परसराम साहू, जिला सागर सदस्य 12. श्री उमेश शर्मा , जिला पन्ना सदस्य 13. श्री मनिशंकर सुमन (अ.जा. ) , सदस्य जिला दमोह .

14. श्री मदनलाल गोयल , पूर्व विधायक, सदस्य जिला टीकमगढ़ .

15. श्री प्रणलाल अहिरवार ( अ.जा. ) , सदस्य जिला छतरपुर.

16. श्री केशव पाण्डे, पदमधर कॉलोनी, जिला रीवा. सदस्य 17. श्री रामहित गुप्ता, भरहुत नगर, जिला सतना. सदस्य 18. श्री मोतीलाल पटेल, शास्त्रीनगर, जिला सीधी. सदस्य 19. श्री गुलाबचंद रिछारिया ( अ.जा. ) , सदस्य जिला शहडोल .

20. श्री सुरेश अवधिया, पाली जिला उमरिया सदस्य 21. श्री दिलीप जायसवाल , बिजुरी , सदस्य जिला अनूपपुर.

22. श्री फूलसिंह उईके ( अ.ज.जा. ) , सदस्य मु.पो. कुंडम, जिला जबलपुर.

23. श्री रामचन्द्र तिवारी , जिला कटनी सदस्य 24. श्री विजय झांझरी , जिला छिन्दवाड़ा सदस्य

सदस्य 25. श्रीमती गोमती ठाकुर, जिला सिवनी

26. श्री उमेश देशमुख बैहर, जिला बालाघाट सदस्य 27. श्री उत्तमचन्द लुणावत, करैली जिला नरसिंहपुर. सदस्य 28. श्री कृष्णकुमार गुप्ता , विक्रमपुरी , जिला डिण्डोरी. सदस्य 29. श्री रामेश्वर शर्मा , जिला भोपाल सदस्य 30. श्री संतोष पारिख , सिवनी मालवा , सदस्य जिला होशंगाबाद.

31. श्रीमती सुशीलारानी मौर्य , जिला हरदा सदस्य 32. श्री दिलीप इवने ( अ.ज.जा. ) सदस्य जिला बैतूल.

33. श्री बालकृष्ण नामदेव , जिला सीहोर सदस्य 34. श्री कृष्णमोहन शर्मा , लटेरी , जिला विदिशा सदस्य 35. श्री रोडमल नामग , पचौर, जिला राजगढ़ सदस्य

सदस्य 36. श्री हरिनारायण सक्सेना , जिला रायसेन

37. श्री कैलाश पाटीदार , जिला इन्दौर सदस्य 38. श्री बालकृष्ण पाटीदार, टेमला, सदस्य जिला खरगौन .

39. श्रीमती कृष्णा पालीवाल, सेंधवा, सदस्य जिला बड़वानी.

40. श्री रमेश धारीवाल, जिला धार सदस्य 41. श्री रामलाल डाबर ( अ.ज.जा. ) , सदस्य जिला झाबुआ.

सदस्य 42. श्री ताराचन्द्र पटेल , जिला खण्डवा

43. श्री गनसिंह ( अ.ज.जा. ) , जिला बुरहानपुर सदस्य 44. श्री तेजबहादुर सिंह चौहान, नागदा, सदस्य जिला उज्जैन .

1414

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

सदस्य 45. सुश्री उषा चौहान , जिला रतलाम

सदस्य 46 . श्री मानसिंह माच्छेपुरिया, जिला मंदसौर

सदस्य 47. श्री खुमान सिंह, शिवाजी, जिला नीमच

48. श्री अजय सिंह बघेल, जिला देवास

सदस्य 49. श्री गोपाल परमार ( अ.जा. ) , जिला शाजापुर सदस्य विभगा के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव इस समिति के सचिव होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अहिरवार , उपसचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. एफ. 03-05-2011 - दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

जिला आबकारी अधिकारी 1 श्री बृजेन्द्र कोरी

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-04-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- पुलिस शाखा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

पुलिस अधीक्षक 1 सुश्री चैत्रा एन

(1)

(2)

(3)

ग्वालियर संभाग

2 श्री वैभव श्रीवास्तव

उप पुलिस अधीक्षक

उप पुलिस अधीक्षक 3 कु. प्रतिभा त्रिपाठी

क्र. एफ. 03-13-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

(3)

(1)

होशंगाबाद संभाग

हाउस मास्टर 1 श्री भरत लाल वरकड़े

2 श्री नर्मदा प्रसाद

मैट्रन

जबलपुर संभाग

हाउस मास्टर

3 श्री अनुज कुमार शर्मा

भोपाल संभाग

मैट्रन

4 श्री अजय कुमार भुजिया

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-06-2011 - दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्रीमती दमयंती निराला सहायक संचालक (उद्योग ) (सश्रेय).

क्र. एफ. 03-9-2011- दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र - व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न भाग 1 ]

1415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

ग्वालियर संभाग

1 कु. प्रतिभा त्रिपाठी

उप पुलिस अधीक्षक 2 श्री वैभव श्रीवास्तव

उप पुलिस अधीक्षक

जबलपुर संभाग

3 श्री सचिन कुमार अतुलकर पुलिस अधीक्षक भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-08-2011 -दो ए (3 ) - राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित केवल नियम एवं अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

पदनाम (3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1 श्रीमती दमयंती निराला सहायक संचालक (उद्योग ) भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-15-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(1)

(3) उच्चस्तर ( सश्रेय ) ग्वालियर संभाग

1 श्री सावन सिंह चौहान

सहायक भौमिकी विद्

सागर संभाग

खनिज अधिकारी 2 श्री कॉसमॉस केरकेट्टा

क्र. एफ. 03-16-2011 - दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- न्यायिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

अनु.

(2)

(1)

(3)

!

इन्दौर संभाग

1 डॉ. नीरज चौरसिया

उप पुलिस अधीक्षक क्र. एफ. 03-18-2011 - दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र - मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

उच्चस्तर उज्जैन संभाग

सहायक संचालक 1 श्री अरुण कुमार राठौर

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 03-17-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्य के साधनों , राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(2)

पदनाम (3)

(1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1 श्रीमती दमयंती निराला

सहायक संचालक ( उद्योग) क्र. एफ. 03-19-2011 -दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, 1416

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : - परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

निम्नस्तर सागर संभाग

1 श्री कुलभुषण बिलबाल

मैट्रन

2 श्री नजीर अली

हाउस मास्टर

जबलपुर संभाग

हाउस मास्टर 3 श्री मुक्ताअवस्थी

भोपाल संभाग

4 श्री अजय कुमार भुजियां

मैट्रन

होशंगाबाद संभाग

5 श्री नर्मदा प्रसाद

मैट्रन

हाउस मास्टर 6 श्री भरत लाल बरकड़े

भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2011

शुद्धि पत्र

क्र. एफ. 03-65-2010-दो ए ( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक शुद्धि- पत्र, दिनांक 7 फरवरी 2011 के तारतम्य में आंशिक संशोधन उपरांत वन विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न- पत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) के स्थान पर खनिज साधन विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अम्बरीश श्रीवास्तव , उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 1 (बी) 73-04- बी-4-दो. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 सितम्बर 2010 द्वारा जिसके तहत कु. लहर गुप्ता , का नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, नियुक्ति आदेश कु. लहर गुप्ता को प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा नियुक्ति आदेश उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया . आदेश 06 माह से ज्यादा अवधि होने के कारण , राज्य शासन एतद्वारा निरस्त करता है.

2. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा -2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100+ 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है . नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे : -

क्र. लोक सेवा आयोग

अभ्यार्थी का नाम एवं पता द्वारा अनुशंसित

मुख्य सूची का क्र.

(2)

(1)

(3) 1

03

कु. लहर गुप्ता पुत्री श्री डी. के. गुप्ता, 15 कीर्ति नगर, आधारताल, जबलपुर.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी.

3. नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल कीजावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए अत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा .

8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे .

क्र. एफ. 1 (बी ) 154-10- बी- 4-दो. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100+ 5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :-

क्र. लोक सेवा आयोग

1417 3. नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी .

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी . उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .

अभ्यर्थी का नाम एवं पता

द्वारा अनुशंसित

मुख्य सूची का क्र.

(1)

(2)

(3) 1 01 श्री अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा श्री दशरथ सिंह ठाकुर , गली नं. 4 पंचशील नगर सिविल लाईन, दतिया.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में" संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी .

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे , की वापसी के लिए अत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरु पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

राजेश ओगरे , अवर सचिव.

1418

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

[भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग

2008-32, दिनांक 5 सितम्बर 2008 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2011 फा. क्र. 17 ( ई ) 67-2008- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आमोद आर्य , सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 वर्तमान में न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय , बैरसिया, जिला भोपाल की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है.

क्र. एफ- 12-6-2011- बत्तीस . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड " ख " के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक एफ-12-6-11-32, दिनांक 21 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

Bhopal , the 21st April 2011 आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2011

No F - 12-6-2011 - XXXII . In compliance with the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India , New Delhi on 6th April 2011 in SLP No. 25509/2009 Akhil Bhartiya Upbhokta Congress Versus State of Madhya Pradesh , the State Government exercising the powers of Section 23 (A) (2) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 hereby cancels the preliminary notice No. F - 3-58-2008 - XXXII, dated 6th June 2008 & final notification No. F - 3-58-2008 - XXXII , dated 5th September 2008 by which the land use was changed by the State Government .

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh , क्र. एफ. 12-6-11- बत्तीस. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 25509/2009 अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 6 अप्रैल 2011 को पारित आदेश के पालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 23 - क( 2 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी भूमि उपयोग उपांतरण की प्रारंभिक सूचना क्रमांक एफ- 3-58-2008- 32, दिनांक 6 जून 2008 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-3-58-

VARSHA NAOLEKAR , Dy . Secy .

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 2-01-2009- ई- चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनिमय, 1951 की धारा 7 ( 1 ) / 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 6,60,00,000 ( रुपये छैः करोड़ साठ लाख ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है: -

क्र. आदेश क्र. व दिनांक

10% राशि निहित दर

प्रत्याभूति राशि

प्रत्याभूति

समाप्ति

कुल प्रत्याभूति राशि

की अतिरिक्त

प्रत्याभूति दी गई

की अवधि

प्रत्याभूति (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 1 क्र./359/382/चार/91/

11.5%

13-2-2011

ऋण पत्र

60.00 लाख नि-3/, दिनांक 2-2-1991 भाग 1 ]

1419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ. 2-01-2009 - ई - चार. राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनिमय , 1951 की धारा 7 ( 1 ) / 7 ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 15.00 करोड़ ( रुपये पन्द्रह करोड़ ) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है: -

आदेश क्र. व दिनांक

क्र.

निहित दर

प्रत्याभूति राशि

प्रत्याभूति दी गई

प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

7.50%

ऋण पत्र

17-3-2013

15.00 करोड़ एफ./2-01/05/ई /चार/दिनांक 17-5-2005 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. पुरोहित, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , विंध्याचल भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2011

ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत्

क्र. सह.अधि.- 2010- स्था.- 80.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 23 मई 2011 से 17 जून 2011 तक में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .

तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 23 मई 2011 से 6 जून 2011 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे , जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कुलाधिपति , अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा मध्यप्रदेश

राजभवन भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2011

आदेश

क्र. एफ- 1-3-2010- रास- यूए- 1-540.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा एतद्वारा प्रो. रहस्यमणि मिश्रा , प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलाजी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा का कुलपति नियुक्त करता हूं.

( 2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.

3. यह आदेश दिनांक 21 जून 2011 से प्रभावशील होगा .

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

1420

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्र. 4070 - एस.डब्ल्यू. 2011.- मैं , एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला कटनी (म. प्र. ) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं . 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि. मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप , प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से , भारी वाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो . या. अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो.या. नियम 1994 के नियम 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं. जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चुन/ अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 12.00 से 01.00 बजे तक कटनी नदी पुल से प्रवेश कर सकेगी तथा प्रातः 04.00 से 05.00 बजे शहर से बाहर निकलेगी . कटनी शहर के अन्दर नहीं आने वाले वाहन बायपास से जायेंगे . यात्री स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17 , अरेरा हिल्स , भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 16-1 - स्था. - 2005-2050.- विधि एवं न्याय मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2005 द्वारा प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के लिये निम्नानुसार अधिकारियों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित ( Designate ) किया जाता है :-

स. क्र. (1)

अधिकारी का पदनाम (2)

के रूप में नामांकित (3)

1

2

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपील प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे.

सहायक लोक सूचना अधिकारी इस संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राप्त कर कम्प्यूटर में पंजीबद्ध कराएंगे तथा साप्ताहिक समीक्षा के लिये प्रस्तुत करेंगे .

प्रेम चन्द मीना , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी .

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास , दिनांक 7 मार्च 2011

क्र. 869 - एस.डब्ल्यू-2010.- पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ- देवास - रीडर - 1605-2010 , दिनांक 30 नवम्बर 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों /चौकियों का परिसीमन बावत् जन - सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर भाग 1 ]

1421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

गठित समिति द्वारा थानों/ चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क ) 15-99- बी- 3 - दो , भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों /चौकियों की सीमाओं का अधिकार/ परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है.

अतः , मैं , पुष्पलता सिंह , जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस . द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग देवास के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं: -

क्र. (1)

कालोनी/मोहल्ला (2)

वर्तमान थाना (3) 1

गंगानगर

कोतवाली कोतवाली फौजीनगर

जयबजरंग नगर

कोतवाली 2

गोमती नगर

कोतवाली बद्रीधाम नगर

कोतवाली अग्रवाल नगर

कोतवाली 3

राजाराम नगर

औद्योगिक क्षेत्र नेहरू नगर

औद्योगिक क्षेत्र सीताराम नगर

औद्योगिक क्षेत्र गोपाल नगर

औद्योगिक क्षेत्र निमाड नगर

औद्योगिक क्षेत्र ईटावा

औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र राजू नगर

औद्योगिक क्षेत्र त्रिलोक नगर

सिद्धार्थ नगर

औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र अर्जुन नगर

महादेव नगर

औद्योगिक क्षेत्र उत्तम नगर

औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र पुष्पकुज कालोनी

4

सीगावंदा

औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र अचलूखेडी

औद्योगिक क्षेत्र मुगावंदा

5

बीएनपी बैरागढ़

हिरली

बीएनपी आंट

बीएनपी अंतरालिया

बीएनपी पंचतालाब

बीएनपी बाडोली

बीएनपी देवर

बीएनपी सिरोज

बीएनपी 6

औद्योगिक क्षेत्र लेबर कालोनी

प्रस्तावित थाना दिशा व दूरी कि.मी.

दूरी दिशा कि.मी. (4)

(5)

(6) दक्षिण-4

औद्योगिक क्षेत्र

उत्तर -2

उत्तर-2 औद्योगिक क्षेत्र

दक्षिण-5

दक्षिण-4

औद्योगिक क्षेत्र

उत्तर-3

उत्तर-3 दक्षिण-4

औद्योगिक क्षेत्र

दक्षिण-4

औद्योगिक क्षेत्र

उत्तर-3

उत्तर -3 दक्षिण-4

औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-3 दक्षिण-5 कोतवाली

दक्षिण-5 कोतवाली

पश्चिम-4 कोतवाली

पश्चिम-4 दक्षिण-6

दक्षिण -7

कोतवाली

पश्चिम-4

पश्चिम-4 दक्षिण-7 कोतवाली

कोतवाली

दक्षिण-7

पश्चिम-4 कोतवाली

दक्षिण-7

पश्चिम-4 दक्षिण -7

कोतवाली

पश्चिम -4 कोतवाली

पश्चिम-4 दक्षिण -7

दक्षिण-7

कोतवाली

पश्चिम-4 दक्षिण -7

कोतवाली

पश्चिम-4 कोतवाली

दक्षिण -7

पश्चिम -4 कोतवाली

पश्चिम-4 दक्षिण-7

उत्तर-13

पश्चिम-12 बीएनपी

उत्तर-16

पश्चिम-13 बीएनपी

उत्तर-15

पश्चिम-11 बीएनपी

औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-16 पश्चिम-20

पश्चिम-25

पश्चिम-20 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-24 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-19 पश्चिम-25

पश्चिम-20 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-25 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-20 पश्चिम-20

पश्चिम-16 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-20 पश्चिम-26 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम-27 औद्योगिक क्षेत्र

पश्चिम -1 कोतवाली

दक्षिण पूर्व-5 1422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3) 7

कोतवाली भोपाल चौराहा से राधागंज , राधागंज रोड के दाहिने तरफ का भाग.

विश्राम बाग

कोतवाली रामरहिम नगर

कोतवाली

कोतवाली अर्जुन नगर

कोतवाली मधुवन कालोनी

कोतवाली चामुण्डापुरी

अनाज मण्डी

कोतवाली पैलेस

कोतवाली विवेक नगर

कोतवाली बजरंग नगर

कोतवाली 8

भोपाल चोराहा से

कोतवाली नाहर दरवाजा,

पठानकुआं रोड.

कोतवाली के. पी. कालेज

कोतवाली सर्किट हाउस

जयशिव कालोनी

कोतवाली

कोतवाली मीठा तालाब

रेवाबाग

कोतवाली

कोतवाली नुसरत नगर कालोनी

राजोदा रोड

कोतवाली

कोतवाली वृद्धाश्रम

गोविन्द नगर

कोतवाली

कोतवाली बीसीएम स्कूल

क्र.

थाना

[ भाग 1 (4)

(6)

(5)

उत्तर-3

दक्षिण-2 बीएनपी

उत्तर-3

बीएनपी

दक्षिण-2 उत्तर-3

दक्षिण-2 बीएनपी

उत्तर-3

दक्षिण-2 बीएनपी

उत्तर-3

दक्षिण-2 बीएनपी

उत्तर-3

दक्षिण-2 बीएनपी

उत्तर-4

दक्षिण-1 बीएनपी

उत्तर-3

बीएनपी

दक्षिण-1-1/2 उत्तर-4

दक्षिण -1 बीएनपी

उत्तर-4

दक्षिण-1 बीएनपी

पूर्व-2

बीएनपी

दक्षिण -2 पूर्व-2

दक्षिण -3 बीएनपी

पूर्व-3

बीएनपी

दक्षिण-3 पूर्व-4

बीएनपी

दक्षिण-3 पूर्व-3

दक्षिण -3 बीएनपी

पूर्व-3

दक्षिण -4 बीएनपी

पूर्व-4

दक्षिण-7 बीएनपी

पूर्व-7

बीएनपी

दक्षिण-3 पूर्व-3

दक्षिण-3 बीएनपी

पूर्व-3

बीएनपी

दक्षिण-4 पूर्व-4

रेल मार्ग

सड़क मार्ग

(1)

(2)

1

कोतवाली

उज्जैन रोड इटावा बायपास तक

2

कोतवाली

3

कोतवाली

भोपाल चौराहा से पठानकुरा तक का रोड कोतवाली में रहेगा. रोड के बांये तरफ कालोनी का भाग बीएनपी में रहेगा.

4

कोतवाली

उज्जैन तिराहा से ईटावा बायपास तक उज्जैन रोड कोतवाली में रहेगा.

5

बीएनपी

ए. बी. रोड बीएनपी थाना से भोपाल चौराहा एवं थाना टोक सीमा तक बीएनपी में रहेगा.

(4)

(3)

चाणक्यपुरी क्रासिंग से महाकाल कालोनी क्रासिंग तक.

भोपाल रोड- सर्किट हाउस तिराहा से इन्दौर रोड कैलादेवी क्रासिंग रोड तक कोतवाली में रहेगा.

महाकाल क्रासिंग से महाकाल कालोनी सीमा से उज्जैन जिले की सीमा तक.

1423 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 6

बीएनपी

उज्जैन रोड इटावा बायपास से नरवर सीमा तक

बीएनपी में रहेगा.

7

बीएनपी

बायपास इटावा उज्जैन रोड से मक्सी रोड चौराहा भोपाल रोड चौराहा बायपास राजोद रोड क्रासिंग फौजी ढाबा तक पूरा बायपास बीएनपी अन्तर्गत रहेगा.

8

बीएनपी

भोपाल चौराहा से राजोदा रोड बायपास तक

9

औद्योगिक क्षेत्र

फौजी ढाबा बायपास रोड से इन्दौर सीमा तक थाना औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा.

रेल्वे मार्ग चाणक्यपुरी रेल्वे क्रासिंग से इन्दौर जिला की सीमा तक रेल्वे मार्ग थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास की सीमा में रहेगा.

10

औद्योगिक क्षेत्र

ए.बी. रोड कैलादेवी मंदिर क्रासिंग से मेढकी रोड तक का रोड औद्योगिक क्षेत्र में होगा तथा ए.बी. रोड कैलादेवी क्रासिंग से शिप्रा सीमा तक थाना औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा.

क्र. 871 - एस.डब्ल्यू- 2010.- पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ- देवास - रीडर - 1648-2010 , दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/ चौकियों का परिसीमन बावत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क) 15-99- बी- 3- दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों /चौकियों की सीमाओं का अधिकार/ परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है .

अतः , मैं, पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस . द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग सोनकच्छ के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं: -

ग्राम का नाम

क्र. (1)

(2)

वर्तमान थाना (3)

रिमार्क (7)

प्रस्तावित थाना (5)

दिशा व दूरी (4)

दूरी दिशा (6)

1

भौरासा

पश्चिम-5

सोनकच्छ

कुम्हारीयाराव

पूर्व-12किमी

बीसाखेडी

2

भौरासा

सोनकच्छ

पश्चिम-7

पूर्व-14 किमी

भौरासा

3 ढाबला

पश्चिम-8

सोनकच्छ

पूर्व-15 किमी

4

भौरासा

उत्तर-12 किमी

दक्षिण-8

जनोलीखुर्द

टोकखुर्द

5 एनाबाद

सोनकच्छ उत्तर-16 किमी

पीपलरंवा

दक्षिण-4

6

सोनकच्छ

उत्तर-16

दक्षिण-5

पीपलरंवा

कालूखेडी

7

पश्चिम-3

पीपलरंवा

पूर्व-16

विजयागंढ मुरमिया टोकखुर्द

8 मलेडियां

बरोठा

भौंरासा

दक्षिण -8

पूर्व-22

9 राउपिपल्या

दक्षिण -6

भौंरासा

बीएनपी

पूर्व-18

10 आवंलापिपल्या

भौंरासा

बीएनपी

दक्षिण-7

पूर्व-17

क्र. 873 - एस.डब्ल्यू- 2010.- पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ-देवास- रीडर- 1647-2010, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन बावत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क) 15-99- बी- 3- दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

1424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 अतः, मैं , पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग बागली के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं:-

दिशा व दूरी कि.मी.

दूरी दिशा कि.मी.

क्र. (1)

ग्राम का नाम (2)

वर्तमान थाना (3)

(4)

(6)

रिमार्क (7)

प्रस्तावित थाना (5)

1

बागली

40

25

उत्तर

पूर्व

हाटपीपल्या

घुसठ

2

बागली

50

25

उत्तर

हाटपीपल्या

पूर्व

भोपापुरा

3

25 डोकरखेडा

बागली

उत्तर

45 हाटपीपल्या

पूर्व

4

हाटपीपल्या

छीगरखेडा

17

8

उत्तर

पूर्व

बागली चौकी कमलापुर

5

14

9

उत्तर

हाटपीपल्या

पूर्व

महुडिया

बागली चौकी कमलापुर

स्यालखेडी हाटपीपल्या

6

28

10

उत्तर

पूर्व

बागली चौकी कमलापुर

7

24

उत्तर

12 हाटपीपल्या

ग्यारसपुरा

पूर्व

बागली चौकी कमलापुर

8

चापडा

9

7

दक्षिण

बागली

हाटपीपल्या

उत्तर

9

भमोरी

11

12

हाटपीपल्या

बागली

उत्तर

दक्षिण

10

बावडी खेडा उदयनगर

38

दक्षिण 16

उत्तर पूर्व

बागली चौकी कमलापुर

11

गदिया

उदयनगर

40 काटाफोड

पश्चिम 13

उत्तर पूर्व

काटाफोड

12

रूपलीखेडा

16

पश्चिम उदयनगर

49

उत्तर पूर्व

बेरखालिया

13

38

पश्चिम 19

काटाफोड

उदयनगर

उत्तर पूर्व

14

15

25

उत्तर

बागली

दक्षिण

उदयनगर

पूंजापुरा

15

उत्तर

15 उदयनगर

28

बागली

दक्षिण

सोबल्यापुरा

16

13 छापर

बरोठा

30

पश्चिम

दक्षिण

17

32

बरोठा

पश्चिम

औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र

टिगारियागोगा

दक्षिण 18 क्र. 875- एस.डब्ल्यू- 2010.- पुलिस अधीक्षक देवास के ज्ञापन क्रमांक पुअ - देवास - रीडर - 1646-2010 , दिनांक 4 दिसम्बर 2011 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन बावत् जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों/चौकियों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-2 ( क) 15-99- बी-3- दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं .

अतः मैं , पुष्पलता सिंह , जिला दण्डाधिकारी जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग कन्नौद के पुलिस थाना क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करती हूं: -

क्र. (1)

ग्राम का नाम (2)

वर्तमान थाना (3)

दिशा व दूरी कि.मी. में

(4)

प्रस्तावित थाना (5)

दूरी दिशा कि.मी. में (6) 1

कन्नौद

पश्चिम-23

सुन्द्रेल

2

बरबई खेडा

कन्नौद

उत्तर-13 पश्चिम-10

काटाफोड खातेगांव

पूर्व-12

3

टाकलीखेडा

खातेगांव

कन्नौद

पश्चिम-13

पूर्व-7 4

खातेगांव

ओंकारा

उत्तर-45

कन्नौद

उत्तर - पूर्व 20 किमी.

5

उत्तर-48

कन्नौद

खातेगांव

नंदाडाई

उत्तर पूर्व 22 6

उत्तर-50

खातेगांव

नदोन

कन्नौद

उत्तर पूर्व 20 7

बमनगांव

पश्चिम-20 खातेगांव

नेमावर

पूर्व-22

8

बोरदा

खातेगांव

नेमावर

उत्तर पश्चिम-20 खातेगांव

9

खारदा

नेमावर

10

उत्तर पूर्व कोण -25

उत्तर पूर्व कोण-28

दक्षिण पश्चिम-20

काटाफोड

सतवास

पुरा

उत्तर पश्चिम-21 पूर्व दक्षिण -16

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 655- भू-अर्जन-2011

खरगोन , दिनांक 11 अप्रैल 2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध- पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 09-अ-82-10-11 यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 11 अप्रैल 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

1.

कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम सुलगांव, प.ह.नं. 17, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 78 कुल क्षेत्रफल 12.177 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन - पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है . जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है .

परिशिष्ट -1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम सुलगांव

अनु.क्र.

(1)

नाम भूमि स्वामी/ पिता का नाम एवं जाति (2)

1 रमेश पिता मांग्या अ. विक्रम , रेखा गुड्डी पिता भोलू अ.पा.क. भोलू पिता जयराम बीनाबाई पिता मांग्या , झुमका बाई बेवा मांग्या, मानकर नि. ग्रा.

2 मांग्या पिता दामा , गजानंद, गणेश , जयराम पिता मोतीलाल, अन्नपुर्णा , अनीता पिता मोतीलाल, रेखाबाई बेवा मोतीलाल , मनीष पिता डालूराम, विद्याबाई बेवा डालूराम कुलमी सा. देह.

3 अनोकचंद, ताराचंद हुकुमचंद, तिलोकचंद पिता ओंकार, गंगाबाई बेवा ओंकार, कुलमी नि. ग्रा.

खसरा नंबर

सम्पत्ति का विवरण

(5) (3)

अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में) (4)

0.384

219/2, 222

नीम-11 , नीम पौधे -4, बेर-1 .

219/4

0.017

221

0.591

पाईप लाईन -1 , नर्मदा से पियत, आम -2 , नीम-1 .

1426

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

4 कालुसिंह, पुनमसिंह, मदरूपसिंह पिता सिगदार, मांगीबाई, कोशल्याबाई पिता सिगदार, खुमानसिंह, भगवानसिंह, तिलोकसिंह पिता भुक्कण , गयणाबाई बेवा भुक्कण , मनोहर पिता मुनीमसिंह, शिवकुवरबाई बेवा मुनीमसिंह, कमलसिंह पिता दरियावसिंह , सीमाबाई बेवा दरियावसिंह , पर्वतसिंह पिता हिरासिंह राजपुत, नि.ग्रा .

5 मांगीलाल, अमरगीर, बलराम पिता शंकरगीर, धनुबाई, पिता शंकरगीर, समोतिबाई बेवा शंकरगीर घुसाई , नि.ग्रा.

6 सुभाष गिरीश , कैलाश, दिनेश, महेश पिता पंढरीनाथ अ. प्रमोद, गुड्डी, राजेश , सुलभा पिता पंढरीनाथ , अ.पा.क. भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ , भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ ब्राम्हण, नि.ग्रा.

7 कैलाश पिता कालू, कुलमी, नि.ग्रा.

8 सीताराम, धन्नालाल , पुनमचंद पिता हुकुम, गेदाबाई बेवा हुकुम, बालुराम, मुकेश, कालु, राकेश , संध्या पिता रेवाजी, गीताबाई बेवा रेवाजी कुलमी, नि.ग्रा.

9 गणेश , परसराम , विश्राम पिता दयाराम, नंदाबाई बेवा दयाराम कुलमी, नि.ग्रा.

10 दशरथ , गणपत, रामलाल , भगवान , सीता, जानकी पिता बालू, कस्तुरीबाई बेवा बालू कुलमी , नि.ग्रा.

11 जमुनाबाई बेवा गंगाराम, तिलोकचंद पिता गंगाराम कुलमी, नि. ग्रा.

12 मांग्या पिता दामा, कुलमी , नि.ग्रा.

13 अनोकचंद, ताराचंद, हुकुमचंद तिलोकचंद पिता ओंकार गंगाबाई बेवा ओंकार कुलमी , नि.ग्रा.

14 रणछोड़ पिता गणपत, बिहारीलाल पिता रणछोड़ कुलमी, सादेह.

(5)

(4)

(3)

226

0.036

मकान-4 228

0.040

मकान-7 229

0.033

1

0.073

0.049

232

235

0.125

पशुशेड-1 , मकान -1 , स्टार्टर खोली-2, ग्राम पंचायत जलयोजना की स्टार्टर खोली-1.

236

0.049

238/1

0.073

238/2

0.073

बेर-3, गोन्दी-1, नीम -1 238/3

0.073

नीम-2

0.214

239

पाईप लाईन -1 , नदी से पियत, नीम-3, गोन्दी -1 .

240

0.393

नीम-7 , नीम पौधे -1 ,

बेर-2.

241/2

0.008

1

0.401

242/2 पैकी

0.030

नीम-2, बबूल-1 1427 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

15

219/3

1.191

243

अनोकचंद, ताराचंद, हुकुमचंद तिलोकचंद पिता ओंकार गंगाबाई बेवा ओंकार कुलमी, नि.ग्रा.

नीम-50, नीम पौधे 7, जाम -2 , नीबू-2 , इमली-1 , सौन्जड़ -1 , मोटर खोली -1 , कुँआ पक्का-1 .

245/1 पैकी

0.030

16 अहिल्याबाई बेवा लक्ष्मण कुलमी , नि.ग्रा.

मकान-3, बेर -1 , नीम -4 नीम पौधे -1 , ईमली-1 , गोन्दी-1 .

0.059

245/2पैकी

नीम-1 , पीपल-2, बेर-1 , अस्तरा -1 .

17 महादेव शंकर, गणेश , शीलाबाई , सकुबाई, सुशीलाबाई लीलाबाई , उर्मीलाबाई , कलाबाई पिता रेवाजी, सीताबाई बेवा रेवाजी कुलमी सा. देह

0.093

246, 247

18 लेकराम चेतराम पिता नारायण कुलमी सा. देह

नीम-1 , नीम पौधा-1 , बेर-1 , सन्देसड़ा-5 , मकान -1.

248

0.061

19 चंद्रशेखर पिता हरिशचन्द्र, कुलमी , सा. देह

249

0.028

20 मांग्या पिता दामा, गजानंद , गणेश , जयराम पिता मोतीलाल अन्नपूर्णा , अनीता पिता मोतीलाल , रेखाबाई बेवा मोतीलाल , मनीष पिता डालूराम , विद्याबाई बेवा डालूराम कुलमी सा. देह.

250

0.105

21 मांगीलाल पिता कल्या, कुलमी सा. देह

बांस -1 , नीम -1 , इमली-3 , कौउ -3 , टीनशेड-3 , पानी की होदी-1 .

22 कृष्णचंद पिता सीताराम कुलमी सा. देह

0.024

252/2, 253/1/2पैकी

253/2

0.049

23 जितेन्द्र पिता सदाशिव, कुलमी सा. देह

253/3

0.032

24 चंद्रशेखर पिता हरिशचंद्र, कुलमी , सा. देह

टीनशेड-3 , इमली-1 , नीम -1 , सन्देसड़ा-1 .

254/1

0.061

टीनशेड-1 25 जगन्नाथ पिता पेमा, कुलमी सा. देह

26

254/2

0.057

टीनशेड-2, नीम -2 भगवान , श्रीराम , रामेश्वर, कालू पिता गणपत कुलमी , सा. देह .

256

0.065

27 कृष्णचंद पिता चंपालाल कुलमी , सा. देह

इमली-1 , टीनशेड-2 , पानी का होज़ -1.

1428

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

28 सीताराम पिता देवचंद, कुलमी, सा. देह

29 रमेश पिता सुखलाल , कुलमी , सा. देह

30 छतरसिंह, मालती पिता नाना राजपूत नि.ग्रा.

31 अशोक, सुभाष , भूरेसिंह , जगदीश , महादेव , आशा पिता मांगीलाल राजपूत सा. देह.

32 इन्दर, ममताबाई पिता भोलूसिंह , कलाबाई बेवा भोलू राजपूत नि. ग्रा.

33 कालू पिता मोत्या राजपूत सा. देह

34 कैलाश पिता मांगीलाल कुलमी सा. देह

35 सुभाष गिरीश, कैलाश , दिनेश , महेश पिता पंढरीनाथ अ. प्रमोद, गुड्डी, राजेश , सुलभा पिता पंढरीनाथ , अ.पा.क. भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ , भागीरथीबाई बेवा पंढरीनाथ ब्राम्हण , नि.ग्रा.

36 चंद्रशेखर पिता हरिशचन्द्र, कुलमी, सा. देह

37 जशवंतसिंह पिता रामसिंह राजपूत, सा. देह

38 कृष्णचंद पिता चंपालाल, कुलमी , सा. देह

39 द्वारका, नारायण पिता हिरालाल घिसीबाई बेवा हिरालाल कुलमी सा. देह.

40 रामा, शिवा पिता गोपीचंद लक्ष्मन पिता सीताराम कृष्णचंद पिता चंपालाल कुलमी , सा. देह.

41 कैलाश पिता नत्थू कुलमी , सा . देह

42 कालुसिंह , पुनमसिंह , मदरूपसिंह पिता सिगदार, मांगीबाई, कोशल्याबाई पिता सिगदार , खुमानसिंह , भगवानसिंह , तिलोकसिंह पिता भुक्कण, गयणाबाई बेवा भुक्कण , मनोहर पिता मुनीमसिंह, शिवकुवरबाई बेवा मुनीमसिंह, कमलसिंह पिता दरियावसिंह, सीमाबाई बेवा दरियावसिंह , पर्वतसिंह पिता हिरासिंह राजपूत, सा. देह.

43 जगदीश , रामेश्वर, डालूराम पिता रणछोड़ कुलमी, सा. देह

[ भाग 1 (3)

(4)

(5) 257

0.049

नीम -2, टीनशेड-2 258

0.049

नीम-2 260/1

0.016

260/2

0.016

260/3

0.016

260/4

0.033

261

0.061

मकान -1 , टीनशेड -1 262

0.024

263

0.024

टीनशेड-1 264

0.061

मकान-4 265/1

0.032

265/2

0.036

नीम-2 , मकान-1 267

0.041

मकान-1 268

0.085

मकान-1 269

0.097

270

0.069 भाग 1 ]

1429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(2)

(1)

44 अनोकचंद, ताराचंद, हुकुमचंद, तिलोकचंद पिता ओंकार गंगाबाई बेवा ओंकार, कुलमी सा. देह

45 प्रमिलाबाई पति सेवकराम , राजपूत सा. देह 46 कमलेश पिता शोभाराम , जशोदाबाई पति शोभाराम कुलमी सा. देह.

47 मीराबाई जौजे राजाराम कुलमी सा. देह

48 महेश पिता लक्षमण कुलमी नि.ग्रा.

49 रमेश पिता बोंदर, कुलमी सा. देह

50 श्रीराम पिता मोतीराम कुलमी सा. देह

51 रमेश पिता बोंदर, कुलमी सा . देह

52 जानकीबाई बेवा राधेश्याम कुलमी सा. देह

53 जगदीश , रामेश्वर, डालूराम पिता रणछोड़ कुलमी सा. देह 54 गणेश , भूवानीराम , जगदीश पिता राजाराम, शांता, सरसत , बसु पिता राजाराम अ.पा.क. लक्ष्मीबाई बेवा राजाराम , भगवान , श्रीराम, कृष्णु पिता शोभाराम, गुलाबबाई बेवा शोभाराम, राधेश्याम पिता भिका, हरिराम पिता शंकर कुलमी सा. देह.

55 जगन , प्रभु, अशोक पिता पुन्या बलाई सा. देह 56 मयाराम पिता भीला बलाई सा. देह

57 महादेव पिता नत्थू कुलमी सा. देह

58 नाना पिता भीला बलाई सा. देह

59 घनश्याम , टुटा पिता निल्या, मंगतीबाई पिता निल्या, अमरचंद, अम्बाराम , रेवाराम पिता रणछोड़, किशोर दिनेश पिता रूपाजी, सुमनबाई पिता रूपाजी, नीलाबाई बेवा रूपाजी, सीताराम, बोखार, भीमसिंह , रामलाल पिता मांग्या, पुनीबाई पिता मांग्या बलाई सा. देह.

(3)

(5)

(4)

0.036

271

नीम-1 , मकान-1 273

0.081

नीम-1 , जाम -1 , पानी का होज-1 , मकान-4.

0.040

मकान -2 274/1

0.036

मकान-1 274/2

275

0.049

0.085

1

276

नीम-2

0.069

277

0.053

नीम-2 278

0.101

आम -1 , इमली -1 , नीबू-1 , अशोक-2 , धर्मशाला-1 .

279

0.089

इमली-4 280

0.090

मकान -1 281

0.040

पीपल -1 , नीम-1 283

0.121

291

0.065

नीम-1 293

0.040

आम -1

0.388

294

0.032

295 , 313/11

297

0.053 1430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

60 शिवगीर, कुसुमबाई पिता महादेवगीर, गिरिश , अनिता, चंदू, उमा पिता भगवानगिर सुरजबाई बेवा भगवानगिर गोस्वामी सा. देह.

61 मांगीलाल पिता गणपत सुतार सा. देह

62 भगवान पिता गणपत सुतार सा. देह

सुखलाल पिता सीताराम कुलमी सा. देह

63

64 राधेश्याम पिता गणपत सुतार सा. देह

65 रामनारायण पिता गणपत सुतार सा. देह

66 भगवान मांगीलाल रामनारायण , राधेश्याम पिता गणपत, लाड़कीबाई बेवा गणपत सुतार सा. देह.

67 राधेश्याम पिता गणपत सुतार सा. देह

68 जगन्नाथ पिता पेमा कुलमी , सा. देह

69 इमाम, असरफ, नवाब , मुंशी पिता गप्पु, हमीदा बेवा गप्पु पिंजारा , अब्दुल, बाबु पिता कासम पिंजारा सा. भट्याण.

70 कन्हैया पिता रामा, अनुबाई बेवा रामा, लक्ष्मीबाई , नथीबाई , चंदुबाई पिता रामा हिरालाल , भगवान गणेश पिता बाल्या भारूड़ सा. देह.

2.

[ भाग 1 (3)

(5)

(4)

300

0.109

ईमली -1 , बैर-3, नीम -1

0.036

301/1

कविट -1

301/2

0.018

302पैकी

0.070

कविट-1 , आम -1 , नीम-4. 303/1

0.016

303/2

0.016

मकान-1 , टीनशेड-1 304

0.036

कविट-1 , इमली-1

0.024

305/1

313/1/1/3

0.040

3.237

313/3

पाईप लाईन -1 , नदी से पीयत, नीम-14 , नीम पौधा-10, बैर -3, कविट-1 .

2.440

313/4

70

12.177

पाईप लाईन -1 , नदी से पीयत, नीम-25, नीम पौधा-47 , बैर -1 , बबूल -32.

राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ - 12-9 / 2010/सात -2 ए, भोपाल दिनांक 03-6-2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है .

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी .

भाग 1 ]

1431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

( ग ) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम सुलगांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम सुलगांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 12.177 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये .

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे .

6.

भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा .

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा .

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

1432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण , जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों , सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा , और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii ) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी .

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्रमांक -1 साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हस्ता./- (केदार शर्मा ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, नाम : ( मथुरा लाल मण्डलोई )

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला- खरगोन ( म. प्र. ) .

पता : 220 , बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. - 2

हस्ता./-

नाम : ( छोटेखान)

पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला, खरगोन.

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- (असद जाफर) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

भाग 1 ]

1433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 656 - भू- अर्जन-2011

खरगोन , दिनांक 11 अप्रैल 2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध -पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 10- अ-82-10-11 यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर , महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 11 अप्रैल 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1.

कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम बहेगांव, प.ह.नं. 25, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 46 , कुल क्षेत्रफल 4.785 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन- पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है :-

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बहेगांव

खसरा नंबर

सम्पत्ति का विवरण अनु.क्र. नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति

अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1

0.020

190/1/1/1/4 ख

देवानंद गीरधारी , जगदीश पिता गजानंद जाति कुलमी, नि. ग्रा.

0.020

190/1/1/1/4 घ

2 हरीराम पिता बाबूलाल जाति कलुमी , नि . ग्रा.

टीनशेड-1 , नीम-3,

इमली-1 .

190/1/1/1/5 पैकी 0.012

3 रामा पिता बाबू जाति सुतार, नि.ग्रा.

190/1/1/1/1/4

0.061

4 चतुर्भुज , शांतिलाल पिता रामप्रसाद जाति महाजन , नि.ग्रा.

190/1/1/1/1/5 पैकी 0.010

5 कालू, भोलू, बालू, बहादर, कैलाश पिता बोंदर , छगनबाई बेवा बोंदर, गोविंद, माधव , रतन पिता गणपत, पदम पिता गणपत, पुनीबाई बेवा गणपत , नाना, हरि पिता गप्पु , शेरू नाना पिता रुघनाथ , नानी समोति पिता रुघनाथ जाति नावड़ा, नि.ग्रा.

1434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

6 ऐडू पिता नत्थू, कमलाबाई पिता नत्थू, सागरबाई बेवा चम्पालाल जाति नावड़ा, नि.ग्रा.

7 ग्यारसीबाई बेवा मुकुंद, कड़वा, भगवान पिता मुकुंद नावड़ा, नि.ग्रा.

8 अनोखीबाई पिता शंकर राजपूत, नि.ग्रा.

9 भीका पिता भील्या नावड़ा, नि.ग्रा .

10 राजाराम, अनोकचंद पिता तिलोकचंद सुतार, नि. मर्दाना 11 नराणसिंह , संग्रामसिंह पिता सबलसिंह, अमरसिंह पिता उमरावसिंह, गुलाबसिंह, बहादरसिंह पिता धनसिंह, कड़वा पिता चंदरसिंह, केशरबाई बेवा चंदरसिंह , अनुबाई, नादानबाई पिता धनसिंह राजपूत, नि.ग्रा.

12 मटुबाई बेवा नत्थू, मंगत , भागीरथ मीराबाई पिता नत्थू अ.पा.क. मटुबाई बेवा नत्थू नावड़ा सा. देह.

13 गंगाबाई , अन्नुबाई , जमनाबाई, केशरबाई पिता दगड़ीया, शेरू पिता रामा नावड़ा, सा. देह.

14 ताराचंद पिता बाबूलाल नावड़ा, सा. देह

15 जोग्या, मौज्या, सरवण , सखाराम पिता अर्जुन , अजबबाई, अजुध्याबाई पिता अर्जुन , भागाबाई बेवा अर्जुन कहार, सा. देह.

16 शोभाराम पिता रुघनाथ सुतार, सा. देह

17 बाल्या पिता दगड़ीया नाई, सा. देह

18 कलाबाई बेवा रामचंद, ममता, माया, शिवकन्या पिता रामचंद नावड़ा, सा . देह.

19 गुलाबसिंह , रामसिंह पिता दगडू, रामकुंवरबाई बेवा दगडू केशरबाई , गीताबाई, लक्ष्मीबाई , ताराबाई, समोतिबाई पिता दगडू राजपूत, सा. देह .

20 रामसिंह पिता घिस्या राजपूत , सा. देह

[ भाग 1 (3)

(4)

(5) पैकी 0.031

190/1/1/1/1/1/3

190/1/1/1/1/1/4 0.061

0.061

190/1/1/1/1/1/5

0.061

190/1/1/1/1/1/6

199

0.040

208

0.053

0.032

215/2पैकी

220 पैकी

0.041

टपरिया-1 कच्ची 221/1

0.020

नीम-2 , टीनशेड-1 222

0.049

भीलट बाबा की डेरी, इमली -1 , टीनशेड -1 .

231

0.065

टीनशेड-1 , मकान कच्चा -1

0.016

233

पशु शेड -1 236/1

0.809

मकान -1 , नीम-15 , बोर -6 , जाम -1 , सीताफल-1 .

240

0.150

मकान कच्चा-1 , नीम-3 .

246/2

0.053

पशुशेड-1 , नीम -1 भाग 1 ]

1435

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

21 रामलाल, लखनलाल , गौरीशंकर, बालकृष्ण , विजयकुमार पिता भगवान, दुर्गावाई बेवा भगवान दिलीप पिता लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण , सा. देह .

22 रामेश्वर , लक्ष्मीकांत पिता मुकुंद ब्राम्हण, सा . देह 23 मंशाराम अनोकचंद, घनश्याम पिता जयराम , गबरु पिता राजाराम , ठगुबाई बेवा राजाराम, लच्छीराम हरिराम पिता शोभाराम सुतार, सा. देह.

24 हरिराम पिता बाबुलाल, कुलमी , सा. देह.

25 देवानंद, गिरधारी , जगदीश पिता गजानंद कुलमी , सा. देह 26 मंशाराम , हिरालाल , तुलसीराम पिता फत्तु भारुड़, सा. देह 27 नारायणसिंह , सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह, रंभाबाई , कंचनबाई पिता मांगीलाल , राजपूत , सा . देह.

28 नारायणसिंह , सरदारसिंह पिता नवलसिंह , भगवानसिंह , रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपूत , सा. देह.

29 हरिराम पिता बाबुलाल , कुलमी , सा. देह

30 देवानंद, गीरधारी , जगदीश पिता गजानंद जाति कुलमी, नि. ग्रा.

31 गौरीशंकर पिता ऊंकार कुलमी , सा. देह

32 नारायणसिंह , सरदारसिंह पिता नवलसिंह , भगवानसिंह रंभाबाई , कंचनबाई पिता मांगीलाल , राजपूत, सा. देह .

33 जानकीबाई पति बल्लु राजपूत , सा. देह

34 सीताबाई बेवा महोब्बतसिंह राजपूत, सा. देह

35 सीताबाई बेवा महोब्बतसिंह राजपूत , सा. देह

(3)

(5) (4)

252

0.101

पशुशेड-1 253/1

0.065

मकान-3 , बोर-1 ,

बबूल -1 , इमली -1 ,

टीनशेड-1 .

0.017

नीम -1 , टपरिया-1 0.032

256/3 261 1

0.049

258/1

0.029

258/2

0.028

260/2

0.020

263

0.682

पीयत नर्मदा नदी पाईप 0.093

लाईन से , नीम -2 , 0.085

मकान -1 , कुँआ पक्का-1 287

0.074

नीम पौधा-1 , सुरजना-1 , 0.024

पाईप लाईन -1 .

0.041

0.037

284 285 288 289 290 1

1.036

264

0.061

पशुशेड-1 ,

कच्चा मकान-1 .

266/1

0.016

266/2

0.020

0.036

267

268

0.061

270

0.049

नीम-1 , मकान-1 271

0.061

मकान-1

272

0.052 1436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(2)

(1)

36 रूपसिंह पिता लक्ष्मण राजपूत, सा. देह

37 नारायणसिंह, सरदारसिंह पिता नवलसिंह , भगवानसिंह, रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल , राजपुत , सा. देह 38 नारायणसिंह , सरदारसिंह पिता नवलसिंह, भगवानसिंह, रंभाबाई, कंचनबाई पिता मांगीलाल, राजपुत , सा. देह अनोकसिंह नैनसिंह , चैनसिंह, मनोहरसिंह , कालूसिंह पिता गोपाल राजपूत, सा. देह. 39

40 सबलसिंह , अमरसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत शांतिलाल पिता बाबुलाल चतुर्भुज शांतीलाल पिता रामप्रसाद महाजन लक्ष्मीबाई पिता कृष्णराव ब्राम्हण , सा. देह.

41 सुमनबाई बेवा बाल्या नावड़ा, सा. देह

[ भाग 1 (3)

(4)

(5) 273

0.069

0.049

282,

283

0.040

1

0.089

286

0.053

0.020

293/2,

294

0.081

1

0.101

0.753

298

300/2

0.081

302/1/1/2 पैकी

42 एडू पिता बाल्या भारूड़ , सा. देह

0.005

मकान -1 , कुआं -1 , नीम-1 , बोर -1 .

302/1/1/4 पैकी

43 अनोकसिंह नैनसिंह, चैनसिंह, मनोहरसिंह, कालू पिता गोपाल, प्यारीबाई बेवा गोपाल राजपूत , सा. देह.

0.005

मकान-2, नीम-2 , बबूल -1 .

0.005

302/1/1/3/1 पैकी

44 भगवान शिवराम पिता गोविन्द भारूड़, सा. देह 45 बोखार पिता मांगीलाल कहार, सा. देह

46 लक्ष्मण दगडू पिता रूखडू राजपूत , सा. देह

महायोग ..

2.

मकान-2, नीम-5, बबूल-1. 195/307

0.154

241

0.121

पशुशेड-1 , नीम -1

4.785

46

राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9/2010/सात-2 ए, भोपाल दिनांक 03-6-2010 द्वारा भू- अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है .

4.

कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि: - (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

भाग 1 ]

1437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा .

(ग) उपर्युक्त ( क) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम बहेगांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम बहेगांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 4.785 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी . अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2.

भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत - प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे .

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा .

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv ) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. - 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. - 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

पक्ष क्रमांक -1 साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

हस्ता./- (केदार शर्मा ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, जिला- खरगोन ( म. प्र.) .

नाम : ( मथुरा लाल मण्डलोई ) पता : 220, बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. -2

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./-

नाम : (छोटेखान)

हस्ता./- (असद जाफर) महाप्रबंधक, पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,

खरगोन.

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

भाग 1 ]

1439

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 317 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) रीवा

(4) 8.12

(3) दुलेहरा

सिरमौर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 555 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) पोडी पैपखार

(4) 4.56 (2) सिरमौर/ मनगवां.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1440

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

[भाग 1 क्र. 557 - भू-अर्जन-कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1) रीवा

(3) माला कोठार

(4) 8.48 (2) सिरमौर/ मनगवां.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 559 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में ) (1) रीवा

(4) 6.20

(3) वहीवार कोठार

(2) सिरमौर/ मनगवां.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 561 - भू-अर्जन- कार्य-200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी भाग 1 ]

1441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1) रीवा

देवास कोठार

5.50 सिरमौर/ मनगवां.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 563 - भू- अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(3)

(1) रीवा

केवटी कोठार

(4) 6.64 (2) सिरमौर/ मनगवां.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. 03 - अ - 82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1442

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.806

करई - पाटई

ग्वालियर घाटीगांव

योग . .0.806

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ग्वालियर.

करई - पाटई तालाब निर्माण हेतु ग्राम करई की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मन्दसौर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्रकरण क्रमांक 05 -अ-82-10-11.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) मंदसौर

(4) 22.846

(3) सांदलपुर

भानपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , गांधीसागर.

(6) सांदलपुर तालाब योजना अन्तर्गत ( द्वितीय ) पूरक प्रकरण.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. 1819 - भू-अर्जन- 2011-01-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

1443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) उमरिया

(2) मानपुर अमरपुर देवगवां रोहनिया

6.042 6.634 2.527 योग: 15.203

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2)

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश .

भदार व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर के बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भदार डायवर्सन योजना की मुख्य नहर बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मानपुर जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1818 - भू-अर्जन - 2011-02-अ-82-2010-11. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) उमरिया

9.751

(3) गडरियाटोला

(2) मानपुर

खेरवा देवगवां

(4) 0.698 4.727

चिमटा

4.635 योग: 19.811

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश.

भदार व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर के दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भदार डायवर्सन योजना की मुख्य नहर दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मानपुर , जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

पृ. क्र. 04 - अ- 82- वर्ष 2009-10 पत्र क्र. भू-अर्जन 2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा 1444

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) गाडरवारा

0.081

गोलगांव खुर्द

नरसिंहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग नरसिंहपुर.

हेतु. कान्हरगांव - महगंवा कलॉ- आड़ेगांव खुर्द सड़क निर्माण भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन कार्यालय गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 585 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

सिंगरौली

(3) बरका

(2) देवसर

(4) 6.73

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , देवसर.

बरका बांध के नहर निर्माण हेतु.

भूमियों का नक्शा ( प्लान ) खसरा भू- अर्जन अधिकारी , देवसर, के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बीना, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र.- क- 2796- भू-अर्जन 11. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]

1445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

क्षेत्रफल तहसील

कुल खसरा नं.

(1)

(4) (2) बीना

सागर

7

3.587

(3) बीना इटावा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हे.में. )

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग सागर.

बीना-आगासोद मार्ग पर लेबिंग क्रासिंग क्रमांक 309 सी/ 2 ई एवं क्रमांक 3 बी/2ई बीना कोटा ट्रेक पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

10.98

गिलौहा

छतरपुर लौड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लौड़ी

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 1446

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4)

11.40

हंसपुरा

छतरपुर लौड़ी

( 2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ( 2 ) के अन्तर्गत

धारा 4

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी

राजस्व लौडी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज , परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

5.39

पीरा

छतरपुर लौड़ी

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौडी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज , परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 6- अ- 82-2010-11. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

4.90

पट्टी

छतरपुर लौड़ी

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौडी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन .

2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज , परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

1447 प्र. क्र. 7- अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

15.00

अटकौहां

छतरपुर लौड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) . ( 5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज, परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

6.00

टहनगा

छतरपुर लौड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज , परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

खपटया

3.00 छतरपुर लौड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्वलौड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज , परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है .

1448

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

[ भाग 1 प्र. क्र. 10- अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

13.80 छतरपुर लौड़ी रानीपुरा

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लौड़ी.

सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज , परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगौन, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 691 - भू-अर्जन- 11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

(1)

(2)

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(वर्गमीटर में)

(4)

खरगोन

नगावां

बड़वाह

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां- 1. आबादी भूमि -1110 वर्ग मी.

एफ.आर.एल. में डूब प्रभावित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां- 1. शासकीय भूमि-100 वर्ग मी. 2. निजी कृषि भूमि-2080 वर्ग मी. एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू. एल . में डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां- 1. आबादी भूमि-40120 वर्ग मी. एफ.आर.एल. /एम.डब्ल्यू. एल. में डूब प्रभावित भूमि पर

स्थित परिसंपत्तियां-

1. निजी कृषि भूमि-2300 वर्ग मी.

योग- आबादी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां-41230 वर्ग मी.

(6) (5)

महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.

महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

योग- शासकीय एवं निजी कृषि भूमि पर स्थित

परिसंपत्तियां-4480 वर्ग मी.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) ( 1 ) कलेक्टर जिला खरगोन , ( 2 ) भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, खरगोन ( 3 ) कार्यपालन अभियंता ( सिविल 1 ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4 ) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

1449

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 10 मार्च 2011

प्र. क्र. 74- अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

तहसील- गुनौर

(ख)

ग्राम- कचनारा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-5.01 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

भूमि का कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 170/1

0.00

निजी भूमि 170/2

0.18

निजी भूमि 170/3

0.18

निजी भूमि 167

0.30

निजी भूमि 164/1

0.00

निजी भूमि 164/2

0.06

निजी भूमि 165

0.10

निजी भूमि 161

0.16

निजी भूमि 201

0.21

निजी भूमि 202/1

0.14

निजी भूमि 202/2

0.00

निजी भूमि 155/1

0.13

निजी भूमि 155/2

0.12

निजी भूमि 154

0.12

निजी भूमि 61/1

0.06

निजी भूमि 31/3

0.00

निजी भूमि 22/3

0.00

निजी भूमि 61/2

0.06

निजी भूमि 62

0.10

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

32

0.03

निजी भूमि 57

0.11

निजी भूमि 35

0.20

निजी भूमि 34

0.03

निजी भूमि 33

0.15

निजी भूमि

0.08

31/1

निजी भूमि

0.00

31/2

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 23

0.13

निजी भूमि

0.00

22/1

निजी भूमि 8/1

0.05

निजी भूमि

0.03

9

निजी भूमि 8/2

0.20

निजी भूमि 3/1

0.02

निजी भूमि 3/2

0.01

निजी भूमि 390

0.20

निजी भूमि 389/1

0.30

निजी भूमि

1.00

389/2

निजी भूमि 389/3

0.50

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2011

प्र. क्र. 78 - अ-82- वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- रैपुरा 1450

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ग) ग्राम- टपरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 2828

0.02

निजी भूमि 2829

0.05

निजी भूमि 2924

0.02

निजी भूमि 2928

0.04

निजी भूमि 2929

0.05

निजी भूमि 2927

0.05

निजी भूमि 3181

0.06

निजी भूमि 3189

0.08

निजी भूमि 3006

0.04

निजी भूमि 3008

0.02

निजी भूमि 3009

0.06

निजी भूमि 3014

0.02

निजी भूमि 3016

0.03

निजी भूमि 3007

0.10

निजी भूमि 3210

0.03

निजी भूमि 3297

0.06

निजी भूमि 3296

0.02

निजी भूमि 3260

0.12

निजी भूमि 3025

0.02

निजी भूमि 3208

0.06

निजी भूमि 3209

0.09

निजी भूमि 3249

0.10

निजी भूमि 3250

0.06

निजी भूमि 3253

0.07

निजी भूमि 3254

0.05

निजी भूमि 3256

0.04

निजी भूमि 3257

0.07

निजी भूमि 2949

0.10

निजी भूमि 2950

0.08

निजी भूमि 3027

0.06

निजी भूमि 3026

0.04

निजी भूमि 3013

0.04

निजी भूमि 3015

0.02

निजी भूमि 3012

0.03

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सांटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

[भाग 1 ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 79 - अ-82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

ग्राम -गजंदा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-2.40 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

भूमि का प्रकार (3) (1)

(2)

0.07

68/1

निजी भूमि 68/2

0.13

निजी भूमि 69

0.24

निजी भूमि 81

0.45

निजी भूमि 82

0.47

निजी भूमि 70

0.35

निजी भूमि 71/1

0.17

निजी भूमि 83/ 1ख

0.26

निजी भूमि 83/1 ग

0.26

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.40

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 80 - अ- 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ख) तहसील- शाहनगर

( ग) ग्राम- ठरका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा

भूमि का

प्रकार

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 2

0.30

1451

(2)

(3) (1)

183

0.06

निजी भूमि 22

0.02

निजी भूमि 23

0.02

निजी भूमि 47

0.10

निजी भूमि 51

0.77

निजी भूमि

0.22

118

निजी भूमि

3

0.04

निजी भूमि

0.12

489

निजी भूमि

4

0.13

निजी भूमि 490

0.03

निजी भूमि

5

0.18

निजी भूमि 491

0.07

निजी भूमि

6

0.20

निजी भूमि 492

0.07

निजी भूमि

8

0.08

निजी भूमि

0.07

493

निजी भूमि

57

0.14

निजी भूमि

0.40

निजी भूमि

64

0.19

494

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

65

0.09

532

निजी भूमि

0.26

536

निजी भूमि

0.15

68

निजी भूमि 538

0.10

निजी भूमि

9

0.04

निजी भूमि 539

0.06

निजी भूमि

11

0.19

निजी भूमि 540

0.06

निजी भूमि

12

0.19

निजी भूमि 541

0.06

निजी भूमि

54

0.10

निजी भूमि

0.08

549

निजी भूमि

66

0.02

निजी भूमि 24/2

0.10

निजी भूमि

67

0.05

निजी भूमि 25

0.09

निजी भूमि

77

0.02

निजी भूमि 172

0.08

निजी भूमि

78

0.21

निजी भूमि 184

0.07

निजी भूमि

79

0.03

निजी भूमि 34

0.06

निजी भूमि

14/1

0.08

निजी भूमि 36

0.09

निजी भूमि

24/1

0.10

निजी भूमि 35

0.03

निजी भूमि

26

0.06

निजी भूमि 42

0.08

निजी भूमि

27

0.05

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

29

0.14

43

निजी भूमि 44

0.20

निजी भूमि

119

0.15

निजी भूमि 38

0.08

निजी भूमि

120

0.22

निजी भूमि 41

0.04

निजी भूमि

14/2

0.09

निजी भूमि

0.15

103

निजी भूमि

17

0.02

निजी भूमि 104

0.10

निजी भूमि

18

0.04

निजी भूमि

0.08

105

निजी भूमि

21

0.10

निजी भूमि 174

0.05

निजी भूमि

28

0.08

निजी भूमि 175

0.06

निजी भूमि

30

0.10

निजी भूमि 31

0.08

निजी भूमि

33

0.06

निजी भूमि 100

0.09

निजी भूमि

83

0.16

निजी भूमि 125

0.18

निजी भूमि 173

0.07

निजी भूमि

निजी भूमि 40

0.24

निजी भूमि

0.30

46

निजी भूमि

0.17

96

निजी भूमि 1452

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3) 99

0.16

निजी भूमि 107

0.14

निजी भूमि 45

0.30

निजी भूमि 48

0.06

निजी भूमि 49

0.05

निजी भूमि 50

0.07

निजी भूमि 56

0.08

निजी भूमि 58

0.08

निजी भूमि 61

0.08

निजी भूमि 71

0.14

निजी भूमि 74

0.08

निजी भूमि 75

0.09

निजी भूमि 89

0.22

निजी भूमि 90

0.04

निजी भूमि

0.05

91

निजी भूमि 113

0.10

निजी भूमि 53

0.14

निजी भूमि 60

0.07

निजी भूमि 73

0.04

निजी भूमि 102

0.11

निजी भूमि 106

0.15

निजी भूमि 55

0.09

निजी भूमि 59

0.03

निजी भूमि 70

0.11

निजी भूमि 98

0.15

निजी भूमि 62

0.12

निजी भूमि 63

0.18

निजी भूमि 76

0.10

निजी भूमि 84

0.10

निजी भूमि 176

0.07

निजी भूमि 177

0.08

निजी भूमि 179

0.04

निजी भूमि 180

0.02

निजी भूमि 69

0.14

निजी भूमि 85

0.04

निजी भूमि 109

0.04

निजी भूमि 111

0.06

निजी भूमि 72

0.11

निजी भूमि 81

0.06

निजी भूमि 82

0.20

निजी भूमि 92

0.07

निजी भूमि 178

0.09

निजी भूमि

[ भाग 1

(2)

(3) (1)

7

0.10

निजी भूमि 80

0.06

निजी भूमि 93

0.06

निजी भूमि 110

0.15

निजी भूमि 86

0.03

निजी भूमि 95

0.15

निजी भूमि 112

0.08

निजी भूमि

0.53

87

निजी भूमि 88

0.51

निजी भूमि

0.19

94

निजी भूमि 108

0.09

निजी भूमि 97

0.18

निजी भूमि

0.09

101

निजी भूमि 114

0.12

निजी भूमि 115

0.14

निजी भूमि 116

0.15

निजी भूमि

0.16

169

निजी भूमि

0.10

170

निजी भूमि 171

0.11

निजी भूमि 185

0.09

निजी भूमि 117

0.22

निजी भूमि 121

0.26

निजी भूमि 126

0.29

निजी भूमि

0.17

127

निजी भूमि

0.49

168

निजी भूमि 726

0.08

निजी भूमि 122

0.02

निजी भूमि 123

0.28

निजी भूमि 124

0.02

निजी भूमि 128

0.16

निजी भूमि 129

0.17

निजी भूमि

0.08

530

निजी भूमि 727

0.13

निजी भूमि 728

0.14

निजी भूमि 471

0.08

निजी भूमि 474

0.02

निजी भूमि

0.24

511

निजी भूमि 473

0.09

निजी भूमि 475

0.14

निजी भूमि

0.09

476

निजी भूमि 479/2

0.27

निजी भूमि 477

0.03

निजी भूमि भाग 1 ]

1453

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

(3) 482

0.14

निजी भूमि 484/2

0.29

निजी भूमि 484/1

0.07

निजी भूमि 484/1

0.20

निजी भूमि 483/2

0.04

निजी भूमि 484/3

0.20

निजी भूमि 485/2

0.22

निजी भूमि 486

0.10

निजी भूमि 487

0.05

निजी भूमि 428

0.02

निजी भूमि 495

0.05

निजी भूमि 496

0.09

निजी भूमि 497

0.05

निजी भूमि 506

0.07

निजी भूमि 653

0.07

निजी भूमि 527

0.06

निजी भूमि 652

0.06

निजी भूमि 498

0.11

निजी भूमि 499

0.04

निजी भूमि 500

0.12

निजी भूमि 502

0.12

निजी भूमि 503

0.07

निजी भूमि 528

0.06

निजी भूमि 529

0.17

निजी भूमि 531

0.07

निजी भूमि

0.05

533

निजी भूमि 501

0.12

निजी भूमि 504

0.09

निजी भूमि 505

0.05

निजी भूमि 507

0.14

निजी भूमि 508

0.10

निजी भूमि 509

0.05

निजी भूमि 512

0.09

निजी भूमि 513

0.06

निजी भूमि 537

0.08

निजी भूमि 550

0.12

निजी भूमि 542

0.11

निजी भूमि 543

0.10

निजी भूमि 544

0.07

निजी भूमि 545

0.05

निजी भूमि 546

0.07

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

547

0.16

निजी भूमि

0.13

548

निजी भूमि 551

0.16

निजी भूमि 552

0.16

निजी भूमि 553

0.11

निजी भूमि 554

0.19

निजी भूमि 555

0.03

निजी भूमि 557

0.04

निजी भूमि 650

0.09

निजी भूमि 649

0.14

निजी भूमि 720

0.07

निजी भूमि 721

0.08

निजी भूमि

0.06

724

निजी भूमि 723

0.10

निजी भूमि

25.11

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 18 मार्च 2011

क्र.-भू-अर्जन- 02-(अ-82 ) -2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला- मण्डला

(क)

(ख) तहसील- बिछिया 1454

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ग ) ग्राम - खरपरिया , प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.11 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.11

3 एवं 4

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - वृक्षारोपण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 30 मार्च 2011

प्र. क्र. 20 - अ-82-06-07- भू-अर्जन संशोधन.- प्र.क्र. 20- अ-82-06-07 - भू-अर्जन, ग्वालियर, दिनांक 26 फरवरी 2008 से सर्वे क्रमांक 6/1 का अधिग्रहित रकबा 0.178 है . का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग 1 में दिनांक 14 मार्च 2008 को पृष्ठ क्रमांक 684 पर किया गया है जिसमें संशोधन करते हुये उक्त सर्वे नंबरान के स्थान पर निम्नानुसार सर्वे क्रमांक 6/1 रकवा 0.178 है . का प्रकाशन किया जा रहा है . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सावर्जनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - ग्वालियर

(ख ) तहसील - घाटीगांव

(ग) नगर/ ग्राम- पाही आरौन

(घ ) क्षेत्रफल -0.178 हेक्टर .

क्रमांक

(हे. में)

(1)

अर्जित रकबा (2)

सर्वे 6/2

0.178

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लावन का पुरा तालाब योजना हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. -588 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र. क्र. 07- अ-82-2010-11- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक-60-5-कोर्ट 11 इन्दौर, दिनांक 18 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17( 4 ) के तहत् अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - बड़वानी

(ख) तहसील-निवाली

(ग) ग्राम-तलाव

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.800 हेक्टर .

सर्वे

क्षेत्रफल

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

ग्राम तलाव तहसील निवाली

( एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हेतु )

21

0.750

22/11

0.360

24/1

24/2

0.280

24/3 भाग 1 ]

1455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

25

0.150

27

0.150

29/1

29/2

3.740

29/3

30

3.200

31/4

0.080

62/1

0.020

62/2

0.050

0.080

71

73

0.020

74

0.100

0.850

75/1

75/2

0.810

76/1

0.210

76/2

0.200

0.200

76/3

76/4

0.200

78

0.250

79

0.100 कुल रकबा 11.800

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेन्धवा तथा जिला परिवहन अधिकारी , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 20 अप्रैल , 2011

क्र.692- भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 09-अ-82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक- 29-5- कोर्ट-2011 , इन्दौर दिनांक 07 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम- नागलवाड़ी खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.385 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

46/1

0.425

46/2

0.640

54/1

0.320

योग .. 1.385

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटी नागलवाड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-693 - भू-अर्जन- 2011 - प्र . क्र. 24- अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक- 29- 5-कोर्ट-2011 इन्दौर दिनांक 07 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम-देवनली

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.850 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

61/2

0.690

65/1

0.160

योग 0.850

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-छोटी नागलवाड़ी तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

1456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र.- 527- भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

ग्राम- मरैला कोठार

(ग)

(घ) क्षेत्रफल लगभग 2.714 हेक्टर .

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में )

(1)

(2)

64

0.086

0.065

94

95

0.120

96

0.069

97

0.084

106

0.060

108

0.012

109

0.090

111

0.067

112

0.081

700

0.045

[भाग 1 (1)

(2)

701

0.006

702

0.075

710

0.027

711

0.186

716

0.060

718

0.097

0.120

729

733

0.018

734

0.105

736

0.025

738

0.010

0.028

739

0.090

757, 758 , 759

767

0.060

0.037

810

811

0.030

813

0.005

814

0.045

816

0.161

820

0.012

0.075

849

853

0.195

0.055

854

855

0.027

856

0.038

857

0.054

888

0.147

937

0.132

939

0.015 योग 2.714

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला कोठार माइन की सब- माइनर नं. 3 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- 529 - भू- अर्जन-10 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक भाग 1 ]

1457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

ग्राम- मरैला कोठार

(ग)

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 6.204 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

62

0.010

64

0.398

65

0.263

66

0.408

84

0.108

85

0.252

95

0.360

113

0.007

121

0.373

122

0.192

132

0.009

133

0.099

134

0.075

135

0.130

138

0.138

139

0.135

140

0.019

150

0.024

151

0.069

159

0.253

352

0.040

371

0.180

372

0.016

393

0.308

404

0.218

484

0.101

485

0.006

489

0.110

490

0.090

494

0.100

(2)

(1)

0.100

495

496

0.140

497

0.112

500

0.060

502

0.040

504

0.090

505

0.016

0.040

556

557

0.032

563

0.200

645

0.260

0.160

647

652

0.140

656

0.072

657

0.100

674

0.090

योग . 6.143

शासकीय भूमि

0.045

130

392

0.016

0.061

योग .

6.204

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 531 - भू-अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - हुजूर 1458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ग) ग्राम- बिहरीया

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.096 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

127

0.096

योग . 0.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी नहर की बिहरीया माइनर के अन्तर्गत बिहरीया का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 18 अप्रैल 2011

पत्र क्र. 546- प्रशा .- भू-अर्जन- 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम- तपा

क्षेत्रफल लगभग - 6.448 हेक्टेयर.

(घ).

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

884

0.180

885

0.048

888

0.280

889

0.020

890

0.125

897

0.010

914

0.095

916

0.032

[ भाग 1 (1)

(2)

917

0.022

0.180

918

982

0.008

984

0.094

0.063

985

997

0.039

0.010

998

0.026

999

1005

0.465

1006

0.320

0.042

1007

1010

0.160

1011

0.020

1012

0.100

0.034

1013

1014

0.022

1054

0.142

0.020

1063

1064

0.200

0.065

1065

0.115

1066

1067

0.024

1068

0.033

0.270

1069

1070

0.032

1071

0.008

1280

0.884

1281

0.180

1289

0.150

1290

0.240

0.345

1318

1320

0.150

0.160

1321

1324

0.280

1327

0.075

1328

0.680

6.448

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्र. 569 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

तहसील- सिरमौर

(ख)

ग्राम- बगढ़ा कोठार 337

(ग)

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.287 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

53

0.081

60

0.117

61

0.065

83

0.004

84

0.101

86

0.121

88

0.054

90

0.004

91

0.302

92

0.004

94

0.121

0.121

99

101

0.044

102

0.016

103

0.036

104

0.040

487/188

0.056 योग . 1.287 शासकीय शून्य कुल योग . 1.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 571 - भू- अर्जन .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

तहसील - सिरमौर

(ख)

ग्राम - पटेहरा कोठार 290

(ग)

क्षेत्रफल लगभग- 10.434 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे . में)

(2)

(1)

21

0.500

23

0.350

24

0.024

25

0.024

26

0.101

0.405

63

69

0.144

70

0.032

71

0.154

75

0.028

81

0.305

82

0.032

83

0.405

439

0.032

440

0.670

441

0.008

0.375

442

443

0.255

444

0.405

446

0.200

502

0.331

503

0.049

504

0.375

505

0.202

506

0.036

507

0.202

508

0.081

509

0.054 1460

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2) 510

0.005

0.040 511

512

0.050 513

0.202 514

0.008 516

0.151 517

0.012 553

0.124 578

0.016 579

0.049 580

0.008 581

0.049 595

0.202 596

0.072 597

0.202 602

0.101 603

0.826 604

0.012 768

0.340 769

0.101 830

0.305 837

0.101 838

0.202 840

0.202 945

0.202 946

0.110

0.060 947

948

0.110 949

0.100 950

0.070 953

0.250

0.070 954

958

0.070 960

0.085 1012/547

0.049 1027

0.030 योग 10.365

शासकीय भूमि 84

0.028 847

0.041

योग 0.069 कुल योग 10.434

[ भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 573 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

ग्राम- गभुवानी मुड़वाह 126

(ग)

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.272 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

1

0.048

2

0.048

3

0.240

7

0.016

25

0.088

26

0.160

34

0.288

35

0.016

36

0.016

44

0.176

45

0.024

46

0.152

योग . 1.272

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1461

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 575 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग ) ग्राम- गभुवानी वृत्त 124

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 2.217 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(हे. में) अर्जित रकबा

(1)

(2)

44

0.067

45

0.121

46

0.068

0.012

47

48

0.238

73

0.007

74

0.095

76

0.191

0.136

77

87

0.088

89

0.012

91

0.074

92

0.054

93

0.050

94

0.041

95

0.004

97

0.026

107

0.068

113

0.038

114

0.026

115

0.085

116

0.136

117

0.016

168

0.109

173

0.014

176

0.109

177

0.014

(1)

(2)

178

0.158

0.002

179

186

0.136

योग . 2.195

108

0.008

180

0.014

योग. 0.022 2.217

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 579 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग) ग्राम- बगढ़ा 338

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.776 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

120

0.020

121

0.028

122

0.057

123

0.025

124

0.053

125

0.008

127

0.004

0.081

129 1462

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2) 130

0.069 131

0.028 145

0.081 146

0.146 147

0.073 150

0.069 151

0.121 152

0.049 342

0.266 345

0.146 348

0.073 349

0.097 350

0.004 353

0.133 356

0.133 359

0.073 360

0.012 361

0.057 362

0.081 363

0.032 373

0.004 374

0.024 375

0.024 379

0.097 380

0.105 381

0.105 382

0.108 422

0.008 443

0.474 446

0.012 447

0.152 448/643

0.004 449

0.097 450

0.128 451

0.004 452

0.152 599

0.077 600

0.061 601

0.121

योग . 3.776

[ भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 581 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

तहसील- सिरमौर

(ख )

नगर/ग्राम-खैरहन

(ग)

क्षेत्रफल लगभग - 0.140 हेक्टेयर.

(घ)

रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

883

884

0.015 0.125

योग . 0.140 मध्यप्रदेश शासन 0 महायोग . 0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 583 - भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित भाग 1 ]

1463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग) ग्राम- टाटा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.803 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

141

0.006

142

0.413

139

0.083

137

0.012

136

0.151

134

0.006

133

0.069

132

0.200

131

0.108

119

0.087

118

0.174

165

0.008

117

0.078

116

0.019

115

0.016

114

0.020

113

0.004

167

0.008

112

0.051

110

0.076

109

0.083

187

0.011

188

0.075

186

0.028

190

0.032

191

0.032

194

0.025

197

0.006

(1)

(2)

195

0.006

0.032

196

200

0.089

201

0.170

0.121

216

219

0.089

220

0.22

221

0.019

231

0.014

232

0.089

233

0.073

योग . 2.803

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 585 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग) ग्राम- बदरांव गौतमान

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 3.676 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

582

0.038

569

0.155 1464

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

0.004 568

561

0.076 560

0.096 556

0.019 555

0.172 554

0.096 500

0.006 501

0.049 502

0.072 503

0.048 504

0.059 531

0.168 532

0.011 530

0.153 528

0.088 413

0.025 414

0.034 420

0.008 419

0.017

0.004 417

418

0.012 422

0.028 423

0.070 424

0.008 521

0.032 427

0.104 428

0.034 357

0.027 358

0.029 359

0.053 361

0.059

(2)

(1)

336

0.044

335

0.004

0.004

363

369

0.030

370

0.073

371

0.041

372

0.008

373

0.062

374

0.004

0.009

293

0.032

292

0.012

291

294

0.046

0.009

295

296

0.032

297

0.036

298

0.016

0.094

299

270

0.051

268

0.070

267

0.064

266

0.021

240

0.012

0.022

241

242

0.009

0.025

243

244

0.025

246

0.032

250

0.004

211

0.010 भाग 1 ]

1465

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

202

0.100

203

0.025

201

0.012

186

0.051

185

0.057

184

0.049

187

0.004

163

0.043

164

0.069

162

0.076

161

0.036

159

0.011

153

0.024

154

0.115

155

0.038

156

0.051

259

0.012

239

0.004

204

0.132

205

0.012

3.676

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं महरी माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-565 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि, निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

नगर/ ग्राम- झीरिया ( 189 )

(ग)

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 2.141 हेक्टेयर

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

119

0.176

128

0.200

129

0.080

130

0.040

131

0.112

0.128

132

133

0.056

0.056

134

135

0.058

0.057

136

239

0.381

240

0.007

0.201

241

0.108

242

0.012

243

0.260

247

0.022

248

250

0.128

2.082

योग .

मध्यप्रदेश शासन

202

0.024

246

0.035

योग . 0.059

कुल योग . 2.141

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1466

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

स्थाई भू-मुआवजा

नहर का नाम सिरमौर वितरक नहर ग्राम

झिरिया पटवारी हल्का नं. 28 सथिनी (शाहपुर)

तहसील

सिरमौर , जिला- रीवा

खसरा नं.

क्र. नाम पट्टेदार वल्दियत, जाति पता एवं कैफियत

( 2)

(3)

( 1)

119

1. राजेन्द्र बसरह नं. 27/1 सा० देह भू० स्वामी

2. हीरालाल बशहर नं. 122

128

129

3. राजेन्द्र बशरह नं. 27/1

4.

130

राजेन्द्र बशरह नं. 27/1

5. राजेन्द्र बशरह नं. 27/1

131/1

131/2

6. राजेन्द्र बशरह नं. 27/1

7.

131/3

उर्मिला देवी पति विष्णु प्र० जाति ब्रा० पता सा०देह

8. उर्मिला देवी बशरह नं

132/1

132/2

9. कुशुम पति राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा० पता सा०देह

विवरण अर्जित रकवा (हे.) में

कुल रकवा (हे. ) में

(6)

(5)

(4)

1.837

0.176

0.200

1.441

0.648

0.080

0.040

0.316

0.089

0.174

0.112

0.263

0.784

0.128

0.910

133/ 1 क 1

10. राजमणि पिता आयोध्या प्रसाद जाति ब्रा० सा० देह भू-स्वामी

0.121

133/ 1 क 2

11. उर्मिला देवी बशरह

133/1 ख

12. कुशुम बशरह

133/2

13.

14.

134

135

15. शिवशंकर बशरह

16.

136/1

अर्षवर्धन ज्वाला प्रसाद जाति ब्रा० भूमिस्वामी

17.

136/2

136/3

18.

19. शेषमणि बशरह

0.036

0.056

0.045

0.202

0.056

0.474

0.890

0.058

0.462

0.057

0.546

0.312

239/1/1

0.656

0.381

239/1/2

20. हुब्बलाल बशरह

0.441

239/1/3

21. विजय कुमार बशरह

22.

0.656

239/2/क

23.

0.587

0.275

239/2/क/ 1

नागेश्वर प्रसाद पिता सुदर्शन प्रसाद जाति ब्रा० पता सा०देह

24.

0.148

239/2/क/2

आनन्द कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा० पता सा० देह 1467 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(2)

(4)

(5)

(6) (1)

(3)

0.081

25.

239/2 /क/3

दुगेश कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद जा० ब्रा० पता सा०देह

26. लालमणि बसरह

239/ 2/ख 0.583

239/ 2/ π

27. राजमणि बसरह नं. 235 / 1 / ग

0.583

28.

240/1/1 0.049

240/1/2 0.040

29. हुब्बलाल बशरह नं. 235/1 / क 1

30.

240/1/3 0.049

विजय कुमार बशरह नं. 235/2/3

31. जागेश्वर बशरह

240/2/क/ 1

0.026

240/2/क/2

32. अनन्तकुमार

0.012

0.007

240/2/क/3

33. दुर्गेश

0.010

34.

240/2/ख 0.041

35. लालमणि

240/2/ख/ 1 0.040

36. राजमणि

240/2/1 0.045

241

37.

0.874

राकेश कुमार पिता शम्भू प्रसाद

0.201

38.

242

0.602 0.108

लालमणि प्रद्यम्न प्रसाद पिता रामकृपाल राजधर पिता मनविश्राम

39. राजेन्द्र

243/1 0.194

40. लालमणि

243/2 0.081

243/3

41.

0.150 0.012

प्रद्यम्न प्रसाद पिता रामकृपाल जाति ब्रा० सा०देह भू- स्वामी

42.

243/4

लालमणि बशरह

0.113

43.

247/1 0.643

शिवशंकर प्रसाद पिता हीरालाल जाति ब्राम्हण पता सा० देह भू- स्वामी

247/2

0.567

44.

0.260

विष्णुकान्त पिता सुखपति प्रसाद 1/2भाग भूमि स्वामी जमुना प्रसाद नर्वदा प्रसाद अनलि कुमार पिता जर्नादन जाति ब्राम्हण 1/2 भाग भूमिस्वामी 2.75

248

45.

0.769

0.022

विष्णुकान्त पिता सुखपति प्रसाद जाति ब्रा ० पता सा० देह भू-स्वामी

46.

250/1

1.092

गणेश दत्त पिता वाणेश्वर जाति ब्राम्हण पता सा०देह भूस्वामी

0.128

47. सुखपति बशरह नं. 249/1

250/2 0.551

योग कुल 47 किता

2.082

मध्यप्रदेश शासन

(1) 202

0.648

0.024

सड़क

(2) 239/2/क/4

0.081

(3) 240/2

0.001

(4) 240/2/ख/2

0.004

(5) 246/2

0.055

0.146 रास्ता

योग कुल 5 किता

महा योग 52 किता

2.141 हे ० 1468

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 567 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम-चौरा ( 1 ) ( 164 )

लगभग क्षेत्रफल - 1.503 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

10

0.171

11

0.324

0.101

12

14

0.014

24

0.168

27

0.180

29

0.006

30

0.144

34

0.165

37

0.006

38

0.118

39

0.030

0.070

40

41

0.006

योग : 1.503

म. प्र . शासन

0

0

महायोग : 1.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

नहर का नाम- सिरमौर वितरक नहर ग्राम- चौरा नं . 1 ( 164 ) पटवारी हल्का नं. 28 सथिनी ( शाहपुर )

तहसील- सिरमौर, जिला- रीवा

खसरा नं.

क्र. नाम पट्टेदार वल्दियत, जाति पता एवं कैफियत

(1)

(2)

(3)

1. बनवारी प्रसाद वगैरह पता सा ० देह 10/1

2.

10/2

नागेन्द्र बसरहा नं . पा० सा० देह 3: अम्बिका प्रसाद जगजीवन मोहनलाल पिता हनुमान प्रसाद जा० ब्रा ० पता सा० देह भूस्वामी

11/2

4. मोहनलाल पिता हनुमानराम जा० ब्रा ० पता निवासी ग्राम भू० स्वामी

12/1

5. जगजीवनराम बशरह नं. पता सा०दे ० भू०स्वामी

12/2

6. अम्बिका प्रसाद बशरह सा ०दे० भू० स्वामी

14

7. जगजीवनराम बशरह नं 0 8/2 8. राजेन्द्र प्रसाद बशरह नं0 18/3 क 24/1 क

24/1 ख

9. राजकुमार बशरह नं0 18/3 ख 10 अशोक कुमार बशरह नं 0 18/3 ग 24/1 ग

11 रामायण बशरह नं0 18/7

24/2 क

24/2 ख

12 राजेश कुमार वगैरह बशरह नं ० 22/2/1

13 राजेन्द्र प्रसाद बशरह नं0 18/3 क 27/1

27/2 क

14 राजकुमार बशरह - " - ख

27/2 ख

15 अशोक कुमार बशरह - " - ग

27/3/1

16 मोहन लाल बशरह 11/2

27/3/2

17 छोटेलाल पिता- सूर्यदीन पता- सा०- देह भूमि स्वामी

27/4

18 छोटेलाल पिता सूर्यदीन, जा० - चमार, पता सा० - देह भूमिस्वामी

1469

विवरण अर्जित रकवा (हे.मे)

कुल रकवा (हे. में)

(5)

(4)

(6) 1.613

0.171

1.613

0.490

0.324

0.247

0.113

0.101

0.109

0.016

0.014

0.413

0.384

0.397

0.168

0.339

0.855

0.158

0.081

0.077

0.180

0.226

0.012

0.081 1470

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(2)

(1)

हनुमान बसरह नं. 28

19.

जगजीवन लाल बशरह नं0 8/2 20.

21. मोहन लाल बशरह नं0 11/2 अम्बिका प्रसाद बशरह नं 0 7/2 22.

(3)

(6) (4)

(5)

0.174

29

0.006

30/1 0.194

0.194

30/2

0.144

30/3 0.194

0.057

34/1 क

23 राजेन्द्र प्रसाद बशरह नं0 18/3 क 0.121

34/1 ख

राजकुमार बशरह नं 18/3 ख .24

अशोक कुमार बशरह नं0 18/3 ग 0.129

34/1 ग

.25 .

रामायण बशरह नं0 18/7 26.

0.150

34/2 क

27. राजेश कुमार वगैरह बशरह नं० 22/2/1

हनुमान बशरह नं0 28

28.

29. अम्बिका प्रसाद बशरह नं0 7/2 30. आदित्यनाथ तनय - रामदेव ब्रा ० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 31. अम्बिका प्रसाद बसरह नं . 7/2 32. राजेश कुमार वगै ० बशरह नं० 22/2/1

33. राजेश कुमार वगै ० बशरह नं ० 22/2/1

34. राजेश कुमार वगै ० बशरह नं ० 22/2/1

35. राजेश कुमार वगै ० बशरह नं० 22/2/1

0.165

34/2 ख 0.161

0.307

34/3

34/4 0.210

0.097

34/5

37

0.318 0.006

38

0.352 0.118

0.03

39

0.324

0.070

40

0.364

0.006

41

0.316

10.401 1.5930

35 किता

भाग 1 ]

1471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 577 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन -

जिला-रीवा

(क)

तहसील- सिरमौर

(ख)

नगर/ग्राम-चौरा ( 3 ) ( 163 ) (ग)

लगभग क्षेत्रफल -2.451 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

(1)

28

29

30

48

49

50

51

52

54

55

87

97

102

103

128

129

130

131

133

134

135

191

211/35

0

( 2)

अनुसूची

रकबा ( हे. में )

(2)

0.125

0.048

0.312

0.035

0.024

0.056

0.070

0.005

0.112

0.102

0.019

0.178

0.166

0.152

0.080

0.072

0.056

0.144

0.017

0.078

0.320

0.200

0.080

योग : 2.451

म . प्र . शासन

0

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1472

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

स्थाई भू- मुआवजा

सिरमौर वितरक नहर नहर का नाम

ग्राम

चौरा (3) (163) पटवारी हल्का नं. 28 सथिनी (शाहपुर)

सिरमौर, जिला- रीवा तहसील

क्र.

खसरा नं.

नाम पट्टेदार वल्दियत, जाति पता एवं कैफियत

(19

(3)

(2)

28/1

1. मणि प्रसाद वगै ० बशरह नं 0 27/1

28/2

2. रामसजीवन , वशरह नं0 27/2

29/1

3. बृजरामकुमार, पिता- जगदम्बा प्रसाद, जा० ब्रा० , पता- सा० - देह, भूमि- स्वामी, भू- राजस्व,

29/2

4. बृहस्पति कुमार, पि ० -जगदम्बा, जा० ब्रा०, पता- सा०- देह , भूमि- स्वामी, भू-राजस्व

विवरण अर्जित रकवा (हे. ) में

कुल रकवा (हे. ) में

(5)

(6 ) (4)

0.660

0.125

0.126

0.065

0.065

0.061

29/3 क

5. उमेश कुमार, पिता- रामसुमिरन, जा० - ब्रा ० , पता- सा० - देह, भूमि स्वामी, भू-राजस्व

0.048

0.073

29/3 ख

6. रामसुमिरन, चन्द्रमणि , इन्द्रमणि, पि० -रामसिया, जा०- ब्रा ० , पता- सा० - देह, भूमि स्वामी

29/4

7. उपेन्द्र मणि, पि० - हरिहर प्रसाद, जा० - ब्रा०, सा० - देह , भूमि- स्वामी 0.134

0.222

30/1 क

रामसुमिरन, इन्द्रमणि, चन्द्रमणि 8.

9.

0.222

30/1 ख

30/1 क

निरन्तर

भुवनेश्वर प्रसाद, पि० - शिवबालकराम, तनय-रामसिया, जा०- ब्रा०- पता-निवासी , ग्राम भू-स्वामी

0.312

0.598

30/1/ ग

10. बेवा वगै० वशरह नं0 26/1

0.623

30/1 /घ

11. रामाश्रय वशरह नं0 26/2

30/2

12. सीताराम , अजयकिशोर, पि.दीनदयाल, मु.कैलाशबाई, बेवा दीनदयाल , जा० ब्रा० पता सा.देह, भूमि स्वामी, भू-राजस्व 3.20

48

13. गोकुल प्र० , देवानंदन, गोपिका प्रसाद , शिवरामरतन , पि०-विश्वनाथ 1/2 भाग , भूमि स्वामी , राजकुमार, बाबूलाल , रमेश , पि.भैयालाल , जा.ब्रा. पता- सा.देह , 1/2 भाग भूमिस्वामी

49

गोकुल प्रसाद वगै ० वशरह नं 0 48 14.

0.870

0.490

0.035

0.093

0.024 भाग 1 ]

1473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(2)

(1)

15: कौशल प्र.सुरसरी प्र. अंगद, रामटहल , पि.लालूराम , रामशरण पि. सुखदेव, रामबदन भूमिस्वामी, कालू पि.जगदीश, चिंतामणि, पि.स्वामीदीन, जा० ब्रा० पता सा.देह , भूमि स्वामी भू- राजस्व 16. बाला प्रसाद वगै ० वशरह नं 0 4 17. शेषमणि पि.गंगा प्रसाद जा० ब्रा० , पता सा.देह भूमिस्वामी , भू- राजस्व 18. राजकुमार पि.भैयालाल , जा.ब्रा. सा. देह 1.9. गोविंद प्रसाद पि. रामस्वरूप जा.ब्रा. सा. देह , भूमि स्वामी, भू- राजस्व 20. भैयालाल वशरह नं0 32/1

21. श्यामलाल पि. रामकरण , जा.तेली , पता सा. देह भूमि स्वामी

22. छोटेलाल पि. बृजकिशोर जा.ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी

23. रामरूद्ध पि.द्वारिका प्र. पता सा. देह, भूमि स्वामी,

24. रामशील पि.द्वारिका प्र. पता सा.देह, भूमिस्वामी

25. अशोक कुमार पि.लोकमन जा.ब्रा. पता सा . देह , भूमिस्वामी भू- राजस्व 18.25 26. अंगद, मुनेश्वर, कन्हई , पि. बृजनंदन, 1/3 भाग भूमिस्वामी , राजेन्द्र,नारेन्द्र, लवकुश, अवधेश प्रसाद पि. नंदकिशोर, जुगुलकिशोर , पि. रामसुंदर, 1/3 भाग भूमिस्वामी, राधेश्याम पि. सुखदेव जा. ब्रा. पता सा.देह 1/3 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व.

27.

28. अशोक कुमार वशरह नं0 102 29. मु.सान्ती बेवा- नंदकुमार, चंद्रभान प्र. पि.नंद कुमार जा.ब्रा.

30. कामता पि.बंशी , जा.तेली , पता सा.देह, भूस्वामी , भू- राजस्व

31. कामता वशरह नं 0 131/1

32. श्रीसिंह वगै ० वशरह नं 0 124/1 33. श्रीसिंह वगै ० वशरह नं0 124/1 34.

(5)

(3)

(6) (4)

50

0.202

0.056

51

0.680

0.070

52

0.316

0.005

54

0.502

0.112

55/1

0.324

0.102

55/2 0.324

87/1 0.109

0.019

87/2 0.125

97/1

0.413

0.178

97/2

0.295

102

0.971

0.166

103

0.866

0.0.152

128

0.453

0.080

129

0.551

0.072

130

0.275

0.056

131/1

0.267

0.144

133

0.789

0.017

134

0.636

0.078

135

3.504

0.320 1474

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2)

35. बाल्मीक वगै ० वशरह नं0 98/1

(6)

(5)

(4)

(3)

(3 )

0.194

0.040

191/1/2

36. राममिलन वशरह नं0 98/3 0.123

191/2/ क/1

37. सुमेश्वर वशरह नं 0 98/2 क 0.123

191/2/ क/2

38. धिरकजुआ वशरह नं 0 98/2 ख 0.032

191/2 / ग

39. बाल्मीक पि.शिवप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी,

191/3/क

40. राममिलन वशरह नं 0 98/3 41.

0.049

0:200

0.016

191 /3 / ग/1

मुनेश्वर प्र . रामनिहोर जा. तेली , पता सा .देह भूमिस्वामी ,

0.016

191/3/ ग /2

42. धिरजुआ वशरह नं 0 98/2 ख 0.190

191/4/क

43. श्यामलाल वशरह नं0 87/1 0.024

191/4/ग

44. बाल्मीक वशरह नं 0 191 / 2 / ग 45. शोमेश्वर पि. रामनिहोर जा. तेली पता सा. देह भूमिस्वामी , भू- राजस्व 0.159

191/5

0.174

211/135

46. श्रीसिंह वगै ० वशरह नं0 124/1 म०प्र०शासकीय

। शासकीय

! --

2

45किता 16.918

2.451

191/1

0.004

191/2/1

3

0.004

121/2/ख

4

0.004

191/3/1

5

0.004

0.004

191/3/ख

6

191/4/1

7

0.004

191/4/ख

52 किता महायोग:-

0.004

7 किता योग:- 0.028

2.451

16.946

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार , दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 3440 - भू-अर्जन- 2011 - संशोधन पत्र.- इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के अंतर्गत ग्राम रूपाखेड़ा, तहसील बदनावर , जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल एवं संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग , भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 1932-33 पर दिनांक 6 अगस्त 2010 को तथा दो हिन्दी समाचार- पत्र चौथा संसार में दिनांक 6 अगस्त 2010 एवं प्रभातकिरण में दिनांक 8 अगस्त 2010 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है :-

प्रकाशन हुआ जो त्रुटिपूर्ण है

सर्वे नंबर

प्रकाशन होना था सर्वे नंबर

, जो पढ़ा जावे क्षेत्रफल (हेक्टर में ) क्षेत्रफल (हेक्टर में)

227

0.180

226

0.180 शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

धार, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 40 - भू-अर्जन- मान जोबट-2011 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम-तालनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.186 हेक्टर.

सर्वे नं.

निजी (1)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में ) (2)

225/16

0.186

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जोबट सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , मान/जोबट परियोजना, धार, जिला धार तथा कार्यपालन अधिकारी , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 , कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,, ब्रजमोहन शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 656- भू- अर्जन- 2011- संशोधन. तहसील बड़वाह, जिला खरगोन के ग्राम नगावां की अर्जनीय आबादी भूमि उस पर स्थित परिसंपत्तियां तथा निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का म. प्र . राजपत्र, भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 734 पर दिनांक 11 मार्च 2011 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन पढ़ा जावे :-

संशोधित प्रकाशन त्रुटिपूर्ण प्रकाशन

(2)

(1) भू-खण्ड क्रमांक 76

भू-खण्ड क्रमांक 76 क्षेत्रफल 0.063 हे .

क्षेत्रफल 0.073 हे .

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर , दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 179 - भू- अर्जन 11.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1476

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - इन्दौर

(ख ) तहसील- इन्दौर

(ग) नगर/ग्राम- राऊ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.501 हेक्टेयर

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

477/1 पैकी

0.364

541

0.097

0.020

539पैकी

0.020

539पैकी

योग : 0.501

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नई बड़ी रेल्वे लाईन इन्दौर दाहोद बरास्ता ( झाबुआ-धार- पीथमपुर ) परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 683 - भू- अर्जन-11. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- पड़रा ( ए.जी. कालेज के समीप एवं विन्ध्य बिहार कालोनी , रीवा से लगी हुई ) .

(घ) क्षेत्रफल -6.522 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्र.

(हे. में)

(2)

(1)

363

0.065

364

0.053

366

0.401

379/1

0.065

0.061

379/2

412

0.089

413

0.097

0.057

414

0.121

415

0.057

416

0.089

417

418

0.053

0.142

419

420

0.251

421/1

0.207

0.206

421/2

0.035

422/1

0.005

422/5

422/6

0.019

0.022

422/7

423/1

0.172

423/2

0.049

423/2/1

0.016

423/2क

0.007

423/3

0.016

0.016

423/4

0.016

423/6

0.015

423/8

424

0.138 भाग 1 ]

1477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(1)

(2) 425/1

0.008 426/3

0.060 428

0.121

0.024 429/2

423/3

0.045

0.028 429/4

0.047 430/1

430/2

0.031 430/2क

0.016 431/1

0.154

0.142 431/2

0.006 432/1

447

0.109 478

0.012 479

0.257 499

0.024 534/1

0.110

0.443 544/1 , 545

546, 547

561/1/1

0.008 561/1/2

0.024 561/2क

0.061 561 /2ख

0.061 561 /2ग

0.061 535

0.105 540

0.129 561/2घ

0.061 561/3

0.049

0.040 561/4

0.052 561/5

561/6

0.061 561/7

0.040

0.020 561/8

0.045 561/9

561/9/1

0.012 561/9/2

0.012 561/9 क

0.012 561/10

0.016 561/11

0.012 561/12

0.028

0.040 561/13

561/14

0.040

0.222 562/1

562/2

0.223 (1)

(2)

0.089

563/1

0.089

563/2

0.007

567/4

0.081

564

0.073

565

0.058

566/1

0.020

566/1 क

0.027

566/ 1 ख

567/1

0.090

0.020

567/2

567/3

0.005

0.017

567/5

567/6

0.031

568/1

0.099

0.012

568/1 क

568/2

0.051

0.023

568/3

0.011

568/4

568/5

0.021

568/6

0.018

568/7

0.016

568/10

0.031

0.012

569

योग : 6.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- एम. पी . हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत रीवा शहर की आवासीय योजना हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 684-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर 1478

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

(ग ) ग्राम- पड़रा ( कृषि महाविद्यालय के पास एवं विन्ध्य बिहार कालोनी से लगी हुई )

(घ ) क्षेत्रफल -0.388 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

447/1

0.040

486/1

0.024

489/1

0.028

443/1

0.274

443/2

0.022

योग : 0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- एम. पी . हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत आवासीय योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर , दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2775 - भू-अर्जन-2011. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- गढ़ाकोटा

(ग ) ग्राम- बिछिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.11 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.015

30

0.002

197

35

0.010

165/1

165/2

0.013

165/3

36

0.006

37

0.007

0.004

38

0.004

40

0.004

41

42

0.004

0.002

47

0.002

164

163

0.007

0.007

121

122

0.004

125

0.024

योग : 1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बिछिया- हरदौट मार्ग में सुनार नदी पर निर्माणाधीन पुल के बिछिया तरफ पहुँच मार्ग में अर्जित की जाने वाली कृषकों की भूमि का भू- अर्जन द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

भाग 1 ]

1479

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्र.क्र. 34 - अ- 82-09-10.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील- चंदला

(ग) ग्राम- हथौहां

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.574 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

273/1

0.081

275

0.251

276

0.036

718/1

0.145

719

0.061 योग : 0.574

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- केन पुल अजयगढ़ - चंदला मार्ग के किमी . 15/2 पर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बकस्वाहा

(ग) नगर/ग्राम- सैड़ारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-

(1 ) निजी भूमि -3.746 हेक्टेयर.

(2) शास. भूमि- निरंक

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.210

961

0.614

962

0.716

988/849/11

0.607

988/849/20

0.384

988/849/24

0.405

988/849/30

0.405

988/849/31

988/849/32/2

0.405

योग : 3.746

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- खिरियां बुजुर्ग तालाब योजना के निर्माण हेतु भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 April 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-04-29.17.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-04-29.17.Ordinary.