मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 19 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011-वैशाख 23 , शक 1933
विषय-सूची
भाग 1 .-- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं .
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2011
क्र. ई - 5-855 - आयएएस लीव-5- एक. -( 1 ) श्री अशोक देशवाल , आयएएस . , कलेक्टर जिला अलीराजपुर को दिनांक 2 से 20 मई 2011 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री अशोक देशवाल की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर , अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक देशवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अशोक देशवाल द्वारा कलेक्टर जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी . एल. जडिया, कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री अशोक देशवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक देशवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2011
क्र. ई. 5-772- आयएएस लीव-एक-5.- श्री पी. नरहरि, आयएएस , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 25 अप्रैल से 7 मई 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 24 अप्रैल एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है. पूर्व स्वीकृत उक्त अवकाश अवधि में से पांच दिवस का अवकाश एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. ई- 5-457- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 2 मई से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 मई एवं 14 , 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-524 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री संजय कुमार सिंह , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 1 मई से 31 मई 2011 तक इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाकर, श्री प्रभांशु कमल, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा संस्कृति विभाग का प्रभार सौंपा गया है .
( 2 ) राज्य शासन उक्त आदेश के प्रभार में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रभांशु कमल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , केवल तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) श्री पंकज राग , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ संस्कृति विभाग एवं ट्रस्टी सचिव , भारत भवन का प्रभार भी सौंपा जाता है.
(4 ) इस विभाग के ससंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011
क्र. ई- 5-724 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सुखबीर सिंह, आयएएस. , कलेक्टर जिला सतना को दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14 , 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री सुखबीर सिंह की अवकाश की अवधि में श्री आर . डी. चौबे, अपर कलेक्टर, सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, सतना का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखबीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री सुखबीर सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. डी. चौबे, कलेक्टर जिला सतना के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री सुखबीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखबीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-484- आयएएस लीव- 5-एक.- ( 1 ) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 5 से 11 मई 2011 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री प्रभाकर बंसोड़ की अवकाश की अवधि में श्री अरूण तिवारी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप भाग 1 ]
से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत , निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रभाकर बंसोड़ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत, निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तिवारी जन शिकायत , निवारण एवं सा. प्र. वि. ( मानव अधिकार ) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. ई- 5-777 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार शिवहरे आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. ई. 5-42 - आयएएस लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस. , महानिदेशक आर.सी.व्ही.पी. , नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 28 अप्रैल से 4 मई 2011 तक, स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 20 से 26 मई 2011 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. ई. 5-498 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 13-77-2010-5-1 , दिनांक 15 अप्रैल 2011 के द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 10 जून 2011 तक आयोजित अनिवार्य मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फार आयएएस आफिसेर्स- (फेस- IV- Rounds 5th ) में भाग लेने के फलस्वरूप उक्त अवकाश अवधि में इनके विभाग का प्रभार श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस, वि.क.अ. - सह - श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को सौंपा गया था.
(2) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री प्रमोद कुमार दास के स्थान पर श्री रजनीश वैश, आयएएस, वि.क.अ. - सह - सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ अपर आयुक्त वाणिजिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार देखा जा सकता है.
क्र. ई -5-457- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.
(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में श्री सत्यप्रकाश , आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-160 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री दिलीप मेहरा , आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 2 से 11 मई 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. ई - 5-837 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस . , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 25 अप्रैल से 5 मई 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती हैं .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.
क्र. ई - 5-667 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 मई 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री पी . के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.ए. खण्डेलवाल , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-841 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस. , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 30 अप्रैल
[ भाग 1 से 13 मई 2011 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. भारती, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..
(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.पी. भारती , कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.
क्र. ई - 5-486 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस . , वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह - आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-498 - आयएएस लीव एक - 5.- श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस . , वि.क.अ. सह श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के दिनांक भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
17 अप्रैल 2011 से अवकाश पर रहने के कारण श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.- सह - श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार श्री दास के अवकाश से लौटने तक की अवधि के लिए सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 3 मई 2011
क्र. ई - 5-835 - आयएएस लीव 5- एक.-( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 11 से 28 मई 2011 तक, अठारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश अवधि में श्री ए.पी.सिंह, संयुक्त कलेक्टर , अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए.पी. सिंह, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-731 - आयएएस लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं ( श्री संजय दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मसूरी प्रशिक्षण दिनांक 18 अप्रैल से 10 जून 2011 तक, जाने के कारण अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, की अवकाश अवधि में श्री हीरालाल त्रिवेदी, भाप्रसे , आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त, पंचायती राज को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना , अतिरिक्त प्रभार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अतिरिक्त प्रभार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 4 मई 2011
क्र. ई- 5-291 - आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस. , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री ओ. पी. रावत की अवकाश अवधि में श्री रजनीश वैश , आयएएस. , वि.क.अ. सह - सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
1562
(4) श्री ओ . पी. रावत द्वारा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री ओ. पी . रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ . पी. रावत, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-861 - आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) सुश्री के. वासुकी, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 5 से 20 मई 2011 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर , जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. एफ. ए 5-13-2011 - एक( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री मूलचंद गर्ग, अपर न्यायाधीश , उच्च न्यायालय, दिल्ली जिनका स्थानांतरण भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय , ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 11017-1-2011- यू.एस. ।। दिनांक 5 अप्रैल 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के पद पर किए जाने से उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार दिनांक 18 अप्रैल 2011 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है .
क्र. एफ. ए 5-14-2011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री सुशील हरकौली, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय , झारखण्ड जिनका स्थानांतरण भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) ,
[ भाग 1 नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 11017-2-2011 - यू.एस ॥ , दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर किए जाने से उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार दिनांक 8 अप्रैल 2011 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 3-4-2011 - एक-4. राज्य शासन , एतद्वारा , नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप , जिला रायसेन एवं नगर पंचायत , ईसागढ़ , जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 11 मई 2011 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
( 2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेश कौल , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. ई- 5-577 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस. , आयुक्त- भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी एवं 1 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 21 फरवरी से 31 मार्च 2011 तक उनचालीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 25 फरवरी 2011 तक तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी एवं 1 मार्च 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 2 मई 2011
क्र. ई- 5-763 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री सुभाष जैन, आयएएस , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 2 से 21 अप्रैल 2011 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
भाग 1 ]
1563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुभाष जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुभाष जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. पंत, अवर सचिव " कार्मिक" .
भोपाल, दिनांक 4 मई 2011
क्र. ई-5-787- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 28 जनवरी से 7 फरवरी 2011 तक ग्यारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.
क्र. ई- 5-694 - आयएएस-लीव- 5 - एक. श्री रघुवीर श्रीवास्तव , आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक" .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2011
फा. क्र. 3 ( ए) 15-2005- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, श्री हरि शंकर वैश्य, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय पन्ना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1-8-79 - इक्कीस - ब ( एक ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का. सं. 2) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. फा. 1-8-79-इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 28 जून 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 1 , 2 , 7 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्.- मुख्यालय का नाम
अनुक्रमांक
सिविल जिलों में की क्षेत्रीय अधिकारिता (1)
(3) (2)
"1 .
इन्दौर इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर 2.
खण्डवा खण्डवा , हरदा , होशंगाबाद, मण्डलेश्वर, बड़वानी, बुरहानपुर.
जबलपुर जबलपुर , कटनी , दमोह , 7. मण्डला, रीवा, सतना, सीधी, सागर, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, डिण्डौरी , सिंगरौली , अनूपपुर, उमरिया.
8 . ग्वालियर ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी , गुना, दतिया, टीकमगढ़, अशोकनगर . " .
F. No. 1-8-79 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub- section ( 1 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) , the State Government , after consultation with the 1564
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification No. 1-8-79 - XXI - B ( 1 ) dated the 28th June 2007 , namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification in the Table , for serial numbers 1 , 2 , 7 and 8 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No.
Name of Head Quarter (2)
(1)
Territorial Jurisdiction in Civil Districts (3) "1 .
Indore
Indore , Dhar , Jhabua Alirajpur.
Khandwa
2. Khandwa , Harda, Hoshangabad , Mandleshwar , Barwani , Burhanpur.
Jabalpur
7 . Jabalpur , Katni , Damoh , Mandla , Rewa , Satna , Sidhi , Sagar , Panna , Chhatarpur , Dinddori , Singrauli , Anuppur, Umaria. Shahdol, 8.
Gwalior Gwalior, Morena , Sheopur, Bhind , Shivpuri , Guna , Datia, Tikamgarh , Ashoknagar." .
The special court shall try the cases arising out of the Acts specified in the Schedule below : ---
SCHEDULE
( 1 ) The central Excise Act , 1944 ( No. 1 of 1944) .
(2) The Foreign Trade ( Development and Regulation) Act, 1992 ( No. 22 of 1992) .
(3) The Companies Act , 1956 ( No. 1 of 1956) .
(4) The Wealth Tax Act, 1957 (No. 22 of 1957) .
(5) The Gift Tax Act , 1958 ( No. 18 of 1958 ) .
(6) The Income Tax Act , 1961 (No. 43 of 1961 ) .
(7) The Customs Act , 1962 (No. 52 of 1962 ) .
[ भाग 1 (8) The Export ( Quality Control and Inspection) Act, 1963 (No. 22 of 1963 ) .
(9) The Companies ( Profits ) Surtax Act, 1964 (No. 7 of 1964) .
(10) The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (No. 54 of 1969) .
( 11 ) The Foreign Exchange Management Act, 1999 (No. 46 of 1999) . w. e . f . 1-6-2000 .
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2011
फा. क्र. 4-1-2002-21 - ब( एक ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, शहडोल को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा आगामी आदेश होने तक ( जो भी पहिले हो ) नियुक्त करता है .
उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निधार्रण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत होगा.
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2011
फा. क्र. 3 ( ए) 15-2005- ( एक ) .- राज्य शासन , अपर सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर उच्च न्यायालय , जबलपुर को, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से सौंपता है :-
( 1 ) श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव, विधि विभाग, भोपाल.
( 2 ) श्री विमल प्रकाश शुक्ला, अपर सचिव , विधि विभाग , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 2 मई 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 81-2005 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधि परामर्शी के पद पर भाग 1 ]
1565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमनीस कुमार वर्मा की सेवाएं, एतद्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश, शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 4 मई 2011
फा. क्र. 17 (ई ) 51-2005- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-8-2007 - उन्तीस- 2 दिनांक 29-4-2011 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप , अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है : -
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
1. श्रीमती पारो रायजादा, विशेष न्यायाधीश/ एससी/एसटी ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रीवा.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
2. श्री मोहम्मद शमीम, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 6 , विद्युत् अधिनियम , 203 इन्दौर.
3.
अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा.
श्री श्यामकान्त कुलकर्णी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम , 203 , इन्दौर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सिवनी.
4. श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बड़वानी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 मई 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 182-2006- इक्कीस- ब- ( दो ) .- दिनांक 9 सितम्बर, 2006 द्वारा श्री गिरजा प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, निवासी- तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल को तहसील ब्यौहारी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 29 अक्टूबर 2009 को मृत्यु हो जाने के कारण तहसील ब्यौहारी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. जे. खान, सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2011
फा. क्र. 17( ई) 102-80- इक्कीस- ब- ( एक ) - राज्य शासन , श्री जी. एस . अहलूवालिया, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिर्पोटर ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिर्पोटर के स्थाई पद पर रु . 5000/- ( रु. पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन ( Fixed pay ) पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक, नियुक्त करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 -न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 573 ) उच्च न्यायालय भारित -01 वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , अपर सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 03-21-2011 - दो ए( तीन ) . राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रश्न- पत्र पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित- टिप्पणी रहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(3) (1)
(2)
निम्नस्तर होशंगाबाद संभाग
1
पंजीयन लिपिक श्री राहुल कुमार बांकड़े
क्र. एफ- 03-24-2011 -दो ए ( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, 1566
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्न- पत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(1)
(3)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 कु. विनीता जैस
इन्दौर संभाग
2 श्री फिरोज खान
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री समर सिंह चौहान
4 श्री कन्हैयालाल पाल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री राजेन्द्र कुमार बिडारें
6 श्री राजेन्द्र श्रौतिया
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्रीमती करूणा माथुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय
कराधान सहायक 9 श्री जगदीश चन्द्र मरमट
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री कमलेश कुमार चावण्ड
12 श्री चंद्रशेखर ओझा
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री सत्यनारायण यदुवंशी
कराधान सहायक 14 श्री मकसूद एहमद खान
15 श्री बालचन्द्र कारपेन्टर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्रीमती गुरदीप कौर कंग
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री हरिशंकर सोनी
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री जीतेन्द्र सिंह चावड़ा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री योगेश कुमार लवानियां
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 श्री राम कुमार सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री संदीप श्रीवास्तव
सागर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री कल्याण सिंह यादव
ग्वालियर संभाग
7 श्री आशीष चौधराना
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री विक्रम जीत सिंह कंग वाणिज्यिक कर निरीक्षक
[ भाग 1
इन्दौर संभाग
9 श्री कमल विजयवर्गीय वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री बाबूलाल मरमट वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कराधान सहायक 11 श्री विष्णु कुमार बघरैवाल
12 श्री यशवन्त कण्डारा
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री सीताराम आर्य
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल
श्री विजय दीप खलखो
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15
16 श्री विजय राठौर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री मगन सिंह मसानियां
कराधान सहायक 18 श्री जयराम सिंह मण्डलोई
19 श्री सत्यनारायण धौसारिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 20 श्री क्रितेश कुमार शर्मा
21 श्री ललित कुमार सोमानी वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कराधान सहायक 22 श्री चन्द्रशेखर शुक्ला
कराधान सहायक 23 श्रीमती साधना शुक्ला
कराधान सहायक 24 श्री शेख अनवर
25 श्री जयप्रकाश जोशी
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री रविन्द्र सवनेर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 श्री सुनिल कुमार गोगड़े
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 28 श्री कैलाश चन्द्र ठाकुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र शिन्दे
कराधान सहायक 30 श्री विजय कुमार तिवारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31 श्री मंगलेश कुमार चौरे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री पूनमचंद पाटीदार
33 श्री किशोर भगोरे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 34 श्री सुशील मंगल
कराधान सहायक 35 श्री सतीश जोशी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 36 श्री जयंत गुप्ता
37 श्री राजेश श्रीवास्तव वाणिज्यिक कर निरीक्षक भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 03-05-2011 - दो ए ( 3 ) शुद्धिपत्र.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2010 के तहत् वाणिज्यिक कर विभाग के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) में सागर संभाग के अन्तर्गत सुश्री बबीता पटेल, वाणिज्यिक कर अधिकारी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है , के स्थान पर सुश्री बबीता पटेल , वाणिज्यिक कर अधिकारी को भोपाल संभाग से उत्तीर्ण पढ़ा जाए.
भाग 1 ]
1567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. एफ- 03-25-2011 -दो ए ( तीन ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 कु. विनीता जैस
निम्नस्तर भोपाल संभाग
कराधान सहायक.
2 श्री हरिशंकर सोनी
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2011
क्र. एफ- 03-23-2011 -दो ए ( तीन ) . - राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रश्न- पत्र समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
(3)
निम्नस्तर होशंगाबाद संभाग
हाउस मास्टर 1 श्री भारत लाल वरकड़े
2 श्री नर्मदा प्रसाद
मैट्रन
भोपाल संभाग
हाउस मास्टर.
3 श्रीमती सुरेशी तिर्की
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल , 2011
क्र. एफ-03-20-2011 -दो ए (तीन ) .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी 2011 को प्रश्न- पत्र- लेखा- प्रश्न पत्र प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(1)
(2)
(3)
निम्नस्तर सागर संभाग
1 श्री नजीर अली
हाउस मास्टर
होशंगाबाद संभाग
2 श्री नर्मदा प्रसाद
मैट्रन
हाउस मास्टर 3 श्री भारत लाल बरकड़े
इन्दौर संभाग
मैट्रन.
4 श्रीमती सुजाता शुक्ला
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव , उप सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. एफ-1 (ए) -168-89-ब-2-दो.- ( 1 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 , 22 मई 2011 एवं 11 , 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री पवन जैन, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( योजना ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पवन जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( योजना ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
1568
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2011
क्र. एफ-1 (ए) -191-91-ब- 2- दो.-( 1 ) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( पश्चिम ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 21-22 मई एवं 11-12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में उत्तर पूर्व क्षेत्र की अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " श्रीनगर " , (जम्मूएवं कश्मीर ) जाने की अनुमति दी जाती है: - 1. श्री अशोक अवस्थी स्वयं
2. श्रीमती मंजरी अवस्थी पत्नी
3. कु. आरूषि अवस्थी पुत्री
4. कु. अतिष्या अवस्थी पुत्री
( 3 ) श्री अशोक अवस्थी , भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व ) , विशेष पुलिस स्थापना , लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ किया जायेगा.
(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 19 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.
(5 ) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, ( पश्चिम ) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(6 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम ) , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(7) अवकाशकाल में श्री अवस्थी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. 1 (ए) -157-95- ब-2- दो.- ( 1 ) राज्य शासन द्वारा श्री संजीव शमी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( काउन्टर इन्टेलीजेन्स ) , विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 14 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2010 तक कुल अड़तालीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 96 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 3 मई 2011
क्र. एफ -1 ( ए) -75-90- ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2010 द्वारा श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 5 से 16 अप्रैल 2010 तक कुल बारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 04 , 17 एवं 18 अप्रैल 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-11 में अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सपरिवार " तवांग " ( अरुणाचल प्रदेश ) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी.
( 2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्रीवास्तव , भापुसे को दिनांक 8 से 24 अप्रैल 2010 तक सत्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25 अप्रैल 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ , पूर्व स्वीकृत दिनांक 5 से 16 अप्रैल 2010 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुये, स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे द्वारा उक्त अवकाश यात्रा के लिये दस दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किये जाने संबंधी आवेदन- पत्र पूर्ण विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है .
(4 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
1569
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2011
" संशोधन"
क्र. एफ 1 ( बी) 73-04- बी-4-दो. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2011 कु. लहर गुप्ता का उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है , में उप पुलिस अधीक्षक के स्थान पर उप पुलिस अधीक्षक ( रेडियो ) पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश ओगरे , अवर सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 2-35/07/बारह/2.-मेसर्स पेसिफिक एक्सपोर्ट्स द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में आयरन ओर, मेंगनीज ओर, टाईटेनियम एवं वेनेडियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1101 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 551 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 7 ( 1 ) ( i ) ( क ) अनुसार परित्याग किया गया है. इस क्षेत्र को , खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
देक्षांश
अक्षांश
बिन्दु खण्ड 1
80°00'00.00 " A
23°30'00.00 "
W
23°40'09.20 " 80°18'11.60 " Z
23°35'38.80 " 80°25'06.20 "
80°20'40.00 " H
23°33'17.00 "
I
23°36'00.00 " 80°19'02.00 " J
80 °00'00.00 "
23°25'40.00 "
खण्ड 2
23°50'55.20 "
80°37′28.20 "
23°51'50.00 " 80°39'07.00" XBC
80°45'00.00 "
23°41'05.00"
Y
23°38'34.60 " 80°36'54.90 " इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन" 29 - ए, अरेरा हिल्स , भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उप सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. एफ - 2-35-07- बारह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 27 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उप सचिव.
Bhopal , the 27th April 2011
No F - 2-35-07 - XII - 2 . In exercise of rule 59( 1 ) (a) of Mineral concession Rule 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 551 Km² out of 1101 Km² in Jabalpur & Katni Districts which was previously held by M/ s Pacific Exports , for the reconnaissance operations of Iron ore , Manganese ore , Titanium & Vanadium Minerals , under reconnaissance permit , has now been relinquished as per 7 ( 1 ) ( i ) ( a) of the said rules , Details of the area are as below: -
Latitude
Longitude Pts Block 1
80 °00'00.00 "
23°30'00.00 "
A
80°18′11.60 " W
23°40'09.20 "
80°25'06.20 " Z
23°35'38.80 "
80°20'40.00 " H
23°33'17.00 "
80° 19'02.00 " I
23°36'00.00 "
80°00'00.00 " J
23°25'40.00 "
Block 2
X
23°50'55.20 "
80°37′28.20 "
80° 39'07.00 "
23°51'50.00 "
B
80°45'00.00 "
23°41'05.00 "
C
Y
80°36'54.90 "
23°38'34.60 "
The area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days , The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy. Secy .
1570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[ भाग 1
" 06. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल" आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
इस निकाय की अंकेक्षण शुल्क की दरें वही होंगी जो शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित की जायेंगी.
भोपाल , दिनांक 04 मई 2011
क्र. एफ- 7-19-2007- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, निवासी एल.आई.जी. 151 , कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 04 ( चार ) वर्ष के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण , भोपाल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.
No F - 1- (C) -5-98 - E - IV. In exercise of the powers conferred by sub- section 3 of Section 21 of Madhya Pradesh Local Fund Audit Act. , 1973 ( Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 ) No. 43 of 1973) , the State Government hereby makes the following further amendment in the Schedule of the said Act:-
AMENDMENT
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , उपसचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
In the said Schedule , after Sr. No. 05 of the item 'B ' Madhya Pradesh Boards the following item shall be added , namely :-
भोपाल, दिनांक 2 मई 2011
06. Maharshi Patanjali Sanskrit Sansthan Bhopal
Rate of the audit fees to be levied from this body would be the same as fixed by the Government from time to time .
क्र. एफ -1 ( सी ) -5-98- ई - चार. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम , 1973 ( क्र. 43/1973 ) की धारा-21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय , सचिव.
उक्त सूची के मद " ख " म. प्र. के बोर्ड में क्रमांक 05 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ा जाये.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2011
फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3835- इक्कीस ब ( एक) 10. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43 /2009/ 3835/इक्कीस- ब( 1 ) , दिनांक 23 नवम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 25 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सारणी
अनुक्रमांक न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थान
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
धार श्रीमती वंदना राज पांडे
खण्डवा.".
धार खण्डवा
" 25. 28.
धार खण्डवा
धार खण्डवा
श्री मनोज कुमार तिवारी ( सीनियर ) भाग 1 ]
1571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
टिप्पणी :- जहां किसी सिविल जिले, में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .
F. No 17 ( E) 43-2009-3835 - XXI - B ( 1 ) 10 . In Exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 ( E) 43-2009-3835- XXI - B ( 1 ) , dated 23rd November , 2010 Namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial number 25 and 28 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted :---
S. No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting
(3) Dhar (1) "25 .
(2) Smt . Vandana Raj Pandey
28.
Khandwa Shri Manoj Kumar Tiwari (Sr. )
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter of Gram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(4) Dhar
(5) Dhar
(6) Dhar
Khandwa
Khandwa
Khandwa. " .
Note . Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा , प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. एफ. 3-23-2011- बत्तीस.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क( 1 ) के अन्तर्गत मढ़ई विकास योजना समिति का गठन करता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17क ( 2 ) के अनुसार कार्य करेगी : -
पद/व्यक्ति
संस्था का नाम
का नाम
अधिनियम की धारा 17- क( 1 ) की उपधारा
(1)
(2)
अध्यक्ष
पद (3)
(4)
नगरपालिका गठित नहीं
(क)
अध्यक्ष
(ख)
लागू नहीं
सदस्य
जिला पंचायत , होशंगाबाद
सांसद
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, होशंगाबाद
(ग)
विधायक
(घ)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र , सोहागपुर
अध्यक्ष
(ङ)
विकास प्राधिकरण/वि.क्षे.वि.प्रा. गठित नहीं
लागू नहीं 1572
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[ भाग 1
(4) (1)
(2)
(3)
सदस्य अध्यक्ष
(च)
जनपद पंचायत, सोहागपुर
सदस्य 1. सरपंच
(छ)
ग्राम पंचायत , टेकापार ( श्रीरंगपुर, सारंगपुर, टेकापार ) तहसील सोहागपुर.
सदस्य 2. सरपंच
ग्राम पंचायत , कामती ( बीजाखारी , घोघरी , कामती ) तहसील सोहागपुर.
सदस्य 3. सरपंच
ग्राम पंचायत, मगरिया ( रैनी पानी ) तहसील सोहागपुर.
1. प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर, जिला होशंगाबाद
(ज)
2.
सदस्य प्रतिनिधि
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य 3. प्रतिनिधि
काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इंडिया
4.
सदस्य प्रतिनिधि
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया
सदस्य 5. प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सोहागपुर
सदस्य 6. प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सोहागपुर
समिति संयोजक.
(झ)
समिति का संयोजक.
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 मई 2011
क्र. एफ- 25-46-2010- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा, इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे :-
अनुसूची
जिला- विदिशा , तहसील - ग्यारसपुर, वनमंडल -विदिशा ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-विदिशा ( सामान्य )
सीमाएं क्र.
वनखण्ड कानाम
खसरा क्रमांक
वन या बंजर भूमिका नाम
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)
4.818
1
706/1
गैर -वन भूमि
सुआखेड़ी (अ)
उत्तर.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
भाग 1 ]
1573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
721
गैर- वन भूमि
2 सुआखेड़ी ( ब)
(5)
(6)
पूर्व. - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक कृत्रिम सीमा रेखा .
दक्षिण.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 11 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
पश्चिम.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
6.449 उत्तर.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
पूर्व. - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
दक्षिण.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 11 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
पश्चिम.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 15 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
योग :
11.267
अनुसूची
जिला-विदिशा , तहसील - बासौदा , वनमंडल -विदिशा ( सामान्य ) , वन परिक्षेत्र-बासौदा
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
वन या बंजर भूमि का नाम क्रमांक (2)
(1)
(3)
(4)
377/4/2 3 तबक्कलपुर (खरपरी )
गैर वनभूमि
382/1 क्षेत्रफल
सीमाएं
(6)
( हेक्टर में ) (5)
2.760 उत्तर.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा .
11.288 पूर्व. - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
दक्षिण.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 19 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
पश्चिम.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से कक्ष क्रमांक पी-551 की पूर्वी सीमा पर कक्ष के मुनारा क्रमांक 8 , 7 , 6 एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 तक कक्ष क्रमांक पी-551 की सीमा.
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 22 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से कक्ष क्रमांक पी -551 की पूर्वी सीमा पर कक्ष के मुनारा क्रमांक 5 , 4 एवं प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक कक्ष क्रमांक पी-551 की सीमा.
योग :
14.048
1574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
90
9.199
गैर वन भूमि
4 रघुनाथपुर II
2.000
93/1
4.773
93/2
उत्तर.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2एवं कक्ष क्रमांक पी-551 की दक्षिणी सीमा पर कक्ष के मुनारा क्रमांक 11 तक कृत्रिम सीमा रेखा. कक्ष क्रमांक पी -551 के मुनारा क्रमांक 11 से 10 तक कक्ष की सीमा.
94
3.375 पूर्व. -कक्ष क्रमांक पी-551 के मुनारा क्रमांक 10 से 9 तक की सीमा तथा मुनारा क्रमांक 9 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
दक्षिण. - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 15 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
पश्चिम.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 17 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
19.347
योग :
5.895
5/1/2
5 बेहटा
गैर वन भूमि
2
5.978
उत्तर.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
3
2.093
6
2.093
पूर्व. -प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
7
4.881
4.254
8
दक्षिण. - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 13 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
9
2.090
137
7.315
पश्चिम.- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 17 एवं 1 तक कृत्रिम सीमा रेखा.
योग : 34.599
महायोग : 79.261
वनीकरण का कारण.- उक्त भूमि दानमढ़ी जलाशय परियोजना में दी गई वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण, नामांतरण एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने से संरक्षित वन बनाये जाने का प्रस्ताव अधिसूचना हेतु तैयार किया गया है .
वी. एन. पाण्डेय , सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोपाल , दिनांक 2 मई 2011
क्र. एफ - 25-46-2010- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-46-2010- दस 3 , दिनांक 2 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
Bhopal, the 2nd May 2011
No. F - 25-46-2010 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provisions of Chapter IV of the said Act , applicable of the Forest land/waste land specified in the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State भाग 1 ]
1575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
Government from time to time
SCHEDULE
District- Vidisha , Division -Vidisha( Territorial ) , Tehsil - Gyaraspur , Forest Range - Vidisha( Territorial )
Boundaries S. No.
Name of Forest or waste land
Khasra Number
Area ( in Hects.)
Name of Forest Block
(2)
(1)
(5)
(3)
(4)
(6) 1.
706/1
4.818
Non Forest Land
Suakhedi (A)
North.-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 5 .
East.- Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 5 to 6 .
South. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 11 .
West. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 11 to 13 and 1 .
2
721
6.449
Non Forest Land
Suakhedi (B)
North. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 3 .
East.-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 6 .
South. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 6 to 11 .
West.-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 11 to 15 and 1 .
Grand Toral : 11.267
SCHEDULE
District- Vidisha, Division - Vidisha ( Territorial) , Tehsil - Basoda , Forest Range - Basoda
Boundaries S. No.
Khasra Number
Name of Forest orwaste land
Area (in Hects.)
Name of Forest Block
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
(6) 3.
2.760
Non Forest Land 377/4/2
11.288
382/1
Tabkklpur (Kharpari)
North.-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 5.
East.-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 5 to 12 .
South . Artificial boundary line from 1576
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
proposed forest block pillar number 12 to 19 .
West .-boundary line of compartment number P- 551 from proposed forest block pillar number 19 to compartment's pillar number 8,7,6 on eastern boundary of compartment number p - 551 and proposed forest block pillar number 20 .
Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 20 to 22 .
Boundary line of compartment number P - 551 from proposed forest block pillar number 22 to comartment's pillar number 5, 4 on eastern boundary of compartment number P- 551 and proposed forest block pillar number 1 .
Toral : 14.048
90
9.199
4 Raghunathpur II Non Forest Land
2.000
93/1
93/2
4.773
94
3.375
North.-Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 2 and compartment's pillar number 11 on southern boundary of compartment number P- 551.Boundary line of compart- ment from pillar number 11 to 10 ofcompartment number P- 551 .
East.-Boundary line compartment from pillar number 10 to 9 of compartment number P- 551 and Artificial boundary line from pillarnumber 6 to proposed forest block pillar number 3 .
South.--Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 3 to 15 .
West . Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 15 to 17 and 1 .
Toral : 19.347
5.895
5 Behta
5/1/2
Non Forest Land
5.978
2
North. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 1 to 5
2.093
3
2.093
6
4.881
7
4.254
East.-Artificial boundary line from pro- posed forest block pillar number 5 to 12 .
8 1577 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
2.090
7.315
9 137
South. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 12 to 13 .
West. Artificial boundary line from proposed forest block pillar number 13 to 17 and 1 .
Total :
34.599
Grand Total : 79.261
Reason for afforestation -Above land has been allotted and transferred to Forest Department for carrying out compensatory aforestation in exchange of equal area of Danmorhi Tank Project in forest area . Notification proposal for protected forest has been prepared.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
V. N. PANDEY , Secy .
क्र. एफ- 5-77-98 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों एवं समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे : -
अनुसूची
जिला- सागर , तहसील-मालथौन , वनमंडल उत्तर सागर ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-बांदरी क्र.
सीमाएं
खसरा क्रमांक
वनखण्ड का नाम
रकबा (हेक्टर में)
वन या बंजर भूमि कानाम
(1)
(2)
(6) (3)
चनारी
1
(5) 2.00
(4) 177
छोटा घांस गांव चनारी पटवारी
हल्का क्रमांक 117
उत्तर.- आरक्षित वनखण्ड 87 मालथौन की दक्षिण पश्चिम सीमा पर मुनारा क्रमांक 276 एवं 277 के मध्य नवीन मुनारा क्र. 1
पूर्व.- आरक्षित वनखण्ड 87 मालथौन की दक्षिण पश्चिम सीमा पर मुनारा क्रमांक 276 एवं 277 के मध्य नवीन मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्रमांक 277 एवं 278 के मध्य नवीन मुनारा क्रमांक. 2 तक एवं नवीन मुनारा 2 से 3 तक कृत्रिम सीमा
दक्षिण.- नवीन मुनारा क्रमांक 3 .
पश्चिम.- नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 4 एवं आरक्षित वनखण्ड 87 मालथौन की दक्षिण पश्चिम सीमा पर मुनारा क्रमांक 276 एवं 277 के मध्य नवीन मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम सीमा.
अधिसूचना का कारण. - राजस्व भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 2.00 हेक्टेयर श्री रमेश अजमानी फर्शी- पत्थर उत्खनन प्रकरण में समतुल्य वनभूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने से , भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
1578
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
भोपाल, दिनांक 2 मई 2011
क्र. एफ-5-77-98 - दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5-77-98- दस -3 , दिनांक 2 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय , सचिव.
Bhopal , the 2nd May 2011
No. F - 5-77-98 - X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest land /waste land , specified in the Schedule below , subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.-
SCHEDULE
District - Sagar , Tehsil - Malthone , Forest Division - North , Sagar ( Territorial ) , Forest Range - Bandri
Boundaries
Khasra Number
S. No.
Name of Forest or waste land
Area( in Hects.)
Name of Forest Block
(5)
(6) (2)
(1)
(3)
(4)
1. Chanari
177
2.00
Chhota Ghas Village Chanari Patwari Halka Number 117
North . New pillar number 01 between pillarnumber 276 and 277 on South West boundary or Reserved Forest block 87 Malthone .
East . New pillar number 01 between pillarnumber 276 and 277 to new pillar no 02 between pillar number 277 and 278 on South West boundary of Reserved Forest block 87 Malthone and artificial boundary from new pillar number 02 to 03 .
South. New pillar number 3 . West. Artificial boundary from New pillar number 03 to 04 and new pillar number 1 between pillar number 276 and 277 on South West boundary of Reserved Forest block 87 Malthone .
Reason for notification - Revenue land , Khasra number 177 area 2.00 hectare has been allotted and transferred to the Forest Department for carrying out compensatory afforestation in exchange of equal forest area diverted in Shri Ramesh Ajmani Farshi Pathar Mining case to be notified as protected forest .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. N. PANDEY , Secy .
भाग 1 ]
1579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला- खरगोन,
मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 23 अप्रैल 2011
क्र. 6961 - सा.ले. - 2011.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ -2 ( क ) -9-08- बी- 3 -दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 अनुसार गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, खण्ड - एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विर्निदिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए मैं , केदार शर्मा , उपसचिव एवं जिला दण्डाधिकारी खरगोन एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : - 1. नीचे दी गई सारणी में कॉलम ( एक ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( दो ) में विर्निदिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूं, और
2. सारणी के कॉलम ( दो ) में विर्निदिष्ट क्षेत्रों को उक्त सारणी के कॉलम ( तीन ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित किया जाता है .
नाम ग्राम
अ.क्र. पुलिस थाने का नाम जिसमें से अपवर्जित किया
पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया है गया (2)
(3)
(4) (1)
01
कान्यापानी
बरुड़
भगवानपुरा 02
बरुड़
भुलवान्या
भगवानपुरा 03
मोहना
बरुड़
भगवानपुरा 04
बरुड़
मदनीखुर्द
भगवानपुरा 05
गोगावॉ
गुलझरा
भगवानपुरा गोगावॉ
06
रसगांगली
भगवानपुरा गोगावॉ
07
दाउतखेड़ी
भगवानपुरा 08
गोगावॉ
अंजनगॉव
भगवानपुरा 09
गोगावॉ
गढ़ी
भगवानपुरा 10
गोगावॉ
मोगरगॉव
भगवानपुरा 11
गोगावॉ
बागदरा
भगवानपुरा 12
गोगावॉ
भगवानपुरा
खैरकुण्डी
13
गोगावॉ
ममदिया
भगवानपुरा 14
गोगावॉ
ढाबला
भगवानपुरा
(3)
(2)
(4) (1)
गोगावॉ
उमरिया
15
भगवानपुरा 16
धूपा बुर्जुग
भगवानपुरा
चैनपुर 17
कोटबैड़ा
चैनपुर भगवानपुरा
18
भगवानपुरा
चैनपुर
पीड़ीजामली
19
चैनपुर भगवानपुरा टाण्डा बावड़ी
20
सेदरियाघाटी चैनपुर भगवानपुरा
21
भगवानपुरा धुपा बुर्जग
चैनपुर केदार शर्मा , पदेन उपसचिव एवं जिला दण्डाधिकारी .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मंडी ) , निर्वाचन, खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. 79 - स्था. निर्वा. - 2011- मंडी-मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिसूचना 1972 की धारा -11 के अन्तर्गत जिला- खण्डवा की कृषि उपज मंडी समिति- 74 - खण्डवा के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-
नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम (2)
विशेष (3) क्रमांक ( 1)
1 श्री शशिकपूर (विधायक प्रतिनिधि धारा -11 ( 1 ) ( घ) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-175 मांधाता) मंडी-खण्डवा.
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश 462 011
आदेश
भोपाल , दिनांक 2 मई 2011
क्र. एफ. 67-221-10- तीन- 631.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह 1580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बरही, जिला कटनी के आम निर्वाचन में श्री तुकाराम विश्वकर्मा, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत, बरही, जिला कटनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के पत्र क्र. 260 ए- व्यय लेखा प्रभारी (स्था. निर्वा.अधि. ) दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री तुकाराम विश्वकर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री तुकाराम विश्वकर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
[ भाग 1 श्री तुकाराम विश्वकर्मा को नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उनके द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में दिनांक 8 मार्च 2010 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. अभ्यावेदन में उन्होंने लेख किया कि " . आवेदक की तबियत खराब होने के कारण निर्वाचन व्ययों एवं लेखा भेजने में विलंब हुआ है. यह कि आवेदक मेडिकल आफिसर, बरही का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत दिनांक 28 जनवरी 2009 से 24 जनवरी 2010 एवं दिनांक 25 जनवरी 2010 से 26 फरवरी 2010 तक प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रस्तुत करता है . जिस कारण से विलंब हुआ है. " आयोग द्वारा उक्त अभ्यावेदन कलेक्टर, कटनी को अभिमत हेतु भेजा गया, जिसके तारतम्य में कलेक्टर, कटनी ने अपने पत्र दिनांक 17 मई 2010 में लेख किया कि " तहसीलदार बरही से प्रतिवेदन लिया गया . प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी श्री तुकाराम विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा समय - सीमा के पश्चात् दिनांक 8 मार्च 2010 आयोग को अभ्यर्थी द्वारा भेजा गया है , जबकि आवेदक को 30 दिवस के अंदर व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने के निर्देश थे. तहसीलदार बरही के प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी श्री तुकाराम विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार एवं विश्वसनीय योग्य नहीं है . " उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री तुकाराम विश्वकर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बरही , जिला कटनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
( रजनी उइके) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भाग 1 ]
1581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
आदेश
भोपाल, दिनांक 2 मई 2011
क्र. एफ. 67-220-10- तीन- 633.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत विजयराघवगढ़ , जिला कटनी के आम निर्वाचन में सुश्री बशीरन बी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, विजयराघवगढ़ , जिला कटनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के पत्र क्र. 260 ए- व्यय लेखा प्रभारी ( स्था. निर्वा. अधि. ) , दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बशीरन बी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बशीरन बी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के माध्यम से दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
सुश्री बशीरन बी को नोटिस दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर कटनी ने पत्र दिनांक 9 फरवरी 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 8 मार्च 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर, कटनी द्वारा दिनांक 28 मार्च 2011 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बशीरन बी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत विजयराघवगढ़ , जिला कटनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
( रजनी उइके )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
1582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
आदेश
भोपाल , दिनांक 2 मई 2011
क्र. एफ. 67-220-10- तीन- 634.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत विजयराघवगढ़ , जिला कटनी के आम निर्वाचन में सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, विजयराघवगढ़ , जिला कटनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के पत्र क्र. 260 ए- व्यय लेखा प्रभारी ( स्था. निर्वा. अधि. ) , दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी के माध्यम से दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद को नोटिस दिनांक 19 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर कटनी ने पत्र दिनांक 9 फरवरी 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 8 मार्च 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली कलेक्टर, कटनी द्वारा दिनांक 28 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सकीना बानो ताज मोहम्मद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत विजयराघवगढ़, जिला कटनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित कियाजाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (रजनी उइके )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
1583
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2011
प्र. क्र. 12- अ-82-10-11- भू-अ.अ. बरगी- 2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3)
(4)
जटवॉ
(1) जबलपुर जबलपुर
प.ह.नं. 15/18 नं. बं. 172.
बोरबेल 1 (0.02 हे. में निर्मित)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 पनागर.
मदना वितरण की माइनर क्र. 2 हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2 रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ-82-10-11- भू-अ.अ. बरगी-2 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधि. क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) सिहोरा
(1) जबलपुर
(4) कुआंबोर ( 0.05 हेक्टे. में निर्मित ).
(3) प्रतापपुर प.ह.नं. 84 नं. बं. 179.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4 सिहोरा.
(6) खम्हरिया माइनर एवं सब-माइनर क्र. 1 , 2 एवं 3 नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2 रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 14 - अ- 82-10-11- भू-अ. अ.-2 बरगी-हिल्स. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की 1584
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) मझौली
0.13 जबलपुर
बरगी प. ह. नं. 68 नं. बं. 85.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझौली शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4 सिहोरा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 7 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 03 - अ-82- वर्ष 10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) कटनी
रीठी
निजी-11.94
वसुधा प.ह.नं. 07.
कुल..11.94
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
वसुधा जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी.
(1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित भाग 1 ]
1585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) चंदला
0.324
रमझाला
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा अधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौडी.
बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के चैन क्रमांक 266 से 281 तक का शेष भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर चैन क्र. 266 से 281 का शेष भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय चंदला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 01 - अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4) 1.500 महाराजपुर
छतरपुर
(3) सिंहपुर
(
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, नौगांव.
सिंहपुर बैराज परियोजना के पहुंच मार्ग एवं नाला डायवर्सन बावत्.
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के पहुंच मार्ग एवं नाला डायवर्सन बावत्.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नौगांव में किया जा सकता है .
छतरपुर , दिनांक 4 मई 2011
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 1586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) कटहरा
(4) 4.180 (1) छतरपुर
(2) लौड़ी
( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 7.480 (1) छतरपुर
(2) लौड़ी
(3) लौड़ी
( 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4) 4.070 लौड़ी
छतरपुर
रतनपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
प्र. क्र. 14- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) रनमऊ
(4) 1.980 (1) छतरपुर
(2) लौड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ- 82-2010-11 . चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 2.310 (1) छतरपुर
(2) लौड़ी
(3) देवपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू- अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 2.750 (1) छतरपुर लौड़ी
(3) मड़वा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
1588
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011 .
[भाग 1 प्र. क्र. 17- अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3) वगमऊ
(4) 6.160 (1) छतरपुर लौड़ी
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू- अर्जन.
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 2.860 (1) छतरपुर
(2) लौड़ी
(3) देबीखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
(6) सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: ---
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 1.925 (1) छतरपुर
(2) लौड़ी
(3) मुड़ेरी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
प्र. क्र. 20- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
नगरौली
3.860 लौड़ी
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.
सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजस्व लौड़ी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 20 अप्रैल 2011
क्र. 3399 - भू-अर्जन-3-अ-82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अके उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.
तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (एकड़/हे. ) (2) सिराली
(3) सिराली
(1) हरदा
(4) 5.65 एकड़ 2.288 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया उप- मंडी सिराली के विस्तार एवं स्वतंत्र मंडी के निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव .
नोटः- भूमि का नक्शा , ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर, हरदा/ भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2011
क्र. 1146 - भू-अर्जन- रीडर - 1-2011-प्र. क्र.-01-अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
6.24 अलीराजपुर अलीराजपुर रामसिंह की चौकी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, संभाग धार.
एम. पी. हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड दण्डाधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 25 अप्रैल 2011
क्र. 20- अ -82-2007-08- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) गोंधारी
(1) ग्वालियर
(2) भितरवार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी.
(4)
रकवा
0.167
0.015
सर्वे क्र. 448 451 457
0.418
0.600
योग .
(6) सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आव नहर के 13 आर. शाखा एवं 2 आर. शाखा का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 21 - अ - 82-2007-08- भू- अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
1591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर भितरवार गोहिंदा सर्वे क्र.
रकवा
593मिन
0.146
609/2
0.104
0.230
619/4
0.480
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी .
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आव नहर के 13 आर. शाखा एवं 2 आर. शाखा का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 22- अ -82-2007-08- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
बासोडी
ग्वालियर भितरवार
सर्वे क्र. 1064
रकवा 0.273
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
काविवरण के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर जिला
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दो आव नहर के 12 आर. शाखा का निर्माण ए शिवपुरी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 28 अप्रैल 2011
प्र. क्र. 10- भू-अर्जन-10-11- ए-82. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची क्र. ( 2 ) दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल हे. में.
(4) (1) विदिशा
(3) विदिशा
(2) विदिशा
2161/2/1 300 Sq . Mt.
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी , विदिशा.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नाला निर्माण हेतु भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 28 अप्रैल 2011
क्र. 2126- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित. अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
(1) उमरिया
(2) पाली
(3) सलैया मेढ़की
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 8.029 8.068 योग: 16.097
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया मध्यप्रदेश.
(6) बरूहा जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली आराजियों के अधिग्रहण बावत.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरूहा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पाली जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र.-भू-अर्जन-11-108.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
10.63 (2) शाजापुर
(3) रथभंवर
(1) शाजापुर
निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) रथभंवर तालाब डूब क्षेत्र हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग शाजापुर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाजापुर/ भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जाता सकता हैं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1593
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. 657 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (2)
(3)
(हेक्टर में ) (4) (1) रीवा
बघमरा
4.680 गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4' ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 659 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) रीवा
2.011 गुढ़ मुसउआ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
1594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. 661 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) रीवा
(3) धांधी
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (4) 1.200 (2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 663 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
(1) रीवा
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (4) 1.531 (2) गुढ़
(3) बड़ागांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
क्र. 665 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]
1595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1) (2) (3)
रीवा
(4) 3.043
करौंदी
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 )के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर एवं बघमरा माइनर नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 667- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)
(3)
(1) रीवा
महाडांडी
(4) 5.652 (2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर एवं महाडांडी माइनर नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 669 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 1596
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
पांती
8.040 गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं . 2 मु. गोविंदगढ़
(6) गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती माइनर एवं महाडांढ़ी माइनर नहरों के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 671 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1)
(3)
रीवा
(4) 3.816
हरदी
(2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं . 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 673 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी भाग 1 ]
1597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) रीवा
(4) 1.440
उमरी
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 675 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) रीवा
अमिरती
(4) 5.328 गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 677 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 1598
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) रीवा
बेला
(4) 3.912 गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 679 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (2)
(1) रीवा
(4) 0.624
(3) बौलिहा
गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं.क्रं. 2 मु. गोविंदगढ़
गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. 705 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
1599 संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
रीवा त्योंथर
(4) 12.756
बड़ागांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र क्र. 707 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) रीवा
(4) 2.19 त्योंथर मझगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 709 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी 1600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: --
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
रीवा त्योंथर
(4) 8.562
रक्सहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
क्र. 711 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
रीवा त्यौंथर
(4) 6.492
सहलोलवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
रीवा, दिनांक 5 मई 2011
क्र. 736 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भाग 1 ]
1601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) रीवा सिरमौर
5.00
ग्राम खैर मुडियारी सब माइनर नं. 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
क्योटी नहर प्रणाली की मुडियारी सब माइनर नं. - 1 उप शाखा नहर क्र. - 1 निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 738 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(4) 0.8 (2) सिरमौर
(3) मझियार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहरके मुड़ियारी माइनर एवं सब माइनर नं .1 0.8 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव...
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 2 मई 2011
क्र. क्यू. - भू-अर्जन- 2011-4769 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 1602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
खसरा नं.
नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
(4)
गिरमोरा
88 शिवपुरी शिवपुरी
89
90
91
129
130/2
190
191
194/1
194/2
196
199
200
201
202
203
204
205
210
211
214/1
216
218
219
220
221
222
223/1
223/2
224
225
228
229
230
231/1
231/2
232
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(5)
(6)
(7)
0.57
0.95
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी .
गुरीला तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.
0.17
0.26
2.57
0.60
0.60
2.74
1.31
1.50
3.01
2.01
2.01
1.73
1.17
0.01
0.78
0.32
1.00
1.50
0.10
0.71
1.29
2.10
2.53
0.62
5.05
0.32
0.63
0.45
0.42
0.19
0.55
2.07
1.68
0.84
0.28 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
233
234/1
234/2
235
236
214/2
214/3
179
183
1603 (6)
(7)
(5)
0.47
0.53
1.00
0.76
0.48
0.30
0.06
0.42
0.10
योग . .48.76
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 3 मई 2011
भू-अर्जन-प्र. क्र.-44-अ-82-10-11- नस्ती क्रमांक 69-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
खण्डवा
(4) 1.13
बीड़
पुनासा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन अभियंता ( सिविल) - दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे . वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया , पोस्ट सिंधखाल , जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.- 45-अ- 82-10-11-नस्ती क्र. 72-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के 1604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
खण्डवा
(4) 2.99 पुनासा कोडियाखेड़ा
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.
(6) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु .
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.-46-अ-82-10-11- नस्ती क्रमांक 73-2011 एल. ए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1) खण्डवा
(4) 14.03
गोराड़िया
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) - दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-47-अ- 82-10-11- नस्ती क्रमांक 68/2011 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के भाग 1 ]
1605
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4) खण्डवा
भैंसावा
खण्डवा
15.95 ( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे . वा . म. प्र . पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-48-अ- 82-10-11- नस्ती क्रमांक 67/ 2011 - एल.ए. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
खण्डवा
खण्डवा
सहेजला
(4) 17.61 ( 2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन अभियंता (सिविल) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि- योजना म.प्र.पा. ज.कं.लि. खंडवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क.लि. खंडवा के लिये सुरगांवबंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) - दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया , पोस्ट सिंधखाल, जिला खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
1606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 3 मई 2011
प्र. क्र. 1 - अ- 82- वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन-3210 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.110 बैतूल मुलताई बिसनूर
( 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) .
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.
पचधार लघु जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. अ- 82-वर्ष 2010-11- भू-अर्जन-3211.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
पचधार
9.248 बैतूल मुलताई
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.
पचधार लघु जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 5 मई 2011
क्र. 01 - अ- 82-2007-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 से 4 ) ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम भाग 1 ]
1607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक योजना ( 2 ) के अंतर्गत
धारा 4
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
खसरा नं .
(4) (1)
3 में से (2) भोपाल बैरसिया
(3) धतुरिया
4में से
37 में से
38में से
48में से
90में से
93में से
94में से
113 में से
114में से
144/1 में से
144/2 में से
153/2में से
154/2 में से
232में से
242में से
243में से
244में से
246 में से
647 में से
671 में से
679 में से
681 में से
689में से
कुल योग ..
प्राधिकृत अधिकारी
(हेक्टर में)
(5)
(6)
(7)
0.08
0.08
0.31
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी, संभाग गंजबासौदा.
संजय सागर ( बाह ) परि- योजना की नहर निर्माण हेतु.
0.13
0.34
0.24
0.25
0.42
0.13
0.24
0.07
0.21
0.03
0.025
0.02
0.04
0.15
0.25
0.056
0.02
0.02
0.155
0.23
0.97
4.466
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनु- विभागीय अधिकारी , कार्यालय ( राजस्व ) , बैरसिया में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 3 मई 2011
प्र. क्र.- 12 -अ-82-वर्ष-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) बडगांव
(1) कटनी
(2) रीठी
प.ह.नं. 02/4
(4) निजी-0.80 कुल-0.80
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) संभागीय प्रबंधक, म.
डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
प्र. रोड लिमिटेड.
बोरीना नाला पुल एवं पहुंच मार्ग.
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला- अनूपपुर (म ० प्र० )
ः अधिसूचना
क्रमांक -3777 / दस / भू- अर्जन / 2011
अनूपपुर, दिनांक 07 मई 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र० एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
तहसील
जिला
नगर
कम्पनी प्रयोजन का वर्णन /ग्राम
धारा-4 को उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हे० में
6
5
4
1
2
3.
119.028
मझटोलिया
कोतमा,
अनूपपुर
भू- अर्जन अधिकारी , अनूपपुर
मेगावाट 1320 थर्मल प्रोजेक्ट पावर की स्थापना ।
119.028
योग
भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग
1609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड, 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भूमि खाताधारकों की सूची
ग्राम मझटोलिया
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम 1
2
1 सुकदेव पिता बिन्दा सा. छतई
2
मोहन, रामदयाल, रामलाल, श्यामलाल पिता रामस्वारथ
3 प्रताप पिता धरम सिंह
4 सुन्दर पिता राममिलन
5 भरतकिशोर पिता धनपत
6 रामखेलावन, देवीदास पिता सम्पत सा. छतई 7 रामगोपाल , लेखन पिता गनपत
8 देवीदास पिता सम्पत सा. छतई
9 रामखेलावन पिता सम्पत सा. छतई
10 छोटेलाल पिता भागवत सा. छतई
11 भरतकिशोर पिता धनपत
12 रामखेलावन पिता देवशरण सा. छतई
13 रामगोपाल , लेखन पिता गनपत
14 देवीदास पिता सम्पत सा. छतई
सियाराम, दयाराम, जयकरन, इन्द्रनिया , लक्ष्मनिया, 15 आशा पिता जीवनदास, प्रमाबाई बेवा जीवनदास , सुदामा पिता मोहन सा. तरसिली
16
मती बेवा स्वामीदीन, बलराम , मनराज , रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन
17
सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा , उमा पिता रामनाथ
18 सियाशरण पिता लालू
शुद्ध, दद्दा पिता तीरू, छुग्गुन पत्नी ननददिया सहसराम, दीपनारायण , दसोदिया, उर्मिला पिता 19 ननददिया, रामदीन पिता मंधारी , देववती बेवा जीवन, समाजी लाल, ओंकार, किरन , रामसुहावन पिता जीवन
20 सहसराम पिता नंदसिया सा. छतई
21
दद्दा, शुद्ध पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई
22 मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई जाति
खसरा नं०
अन्य विवरण
रकवा
3
4
6
5
पनिका
1
1.056
कोल
7.134
2/1
गोंड़
0.526
2/2
3
केवट
0.166
0.455
4/1
साहू
तेली
0.202
4/2
तेली
0.081
4/3
0.457
4/4
साहू
0.405
5/1
साहू
5/2
0.508
साहू
0.116
साहू
5/3क
तेली
0.571
5/3ख
तेली
0.694
5/4
तेली
0.246
5/5
तेली
6
0.057
केवट
8
2.432
अहीर
9
0.284
केवट
10
4.217
केवट
2.468
11
केवट
12
0.316
केवट
0.267
13
0.089
14/1
सांई (मुस्लिम)
23 मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई
0.219
14/2
सांई (मुस्लिम)
24
दद्दा, शुद्ध पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई
25 मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई केवट
1.072
15
0.134
16/1
सांई (मुस्लिम)
26 मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई
0.133
16/2
सांई (मुस्लिम)
27 गल्लू, रामदीन पिता दसरू सा. तरसिली 28 रामबहोर, भरतकिशोर पिता धनपत सा. छतई 29 गल्लूपिता दसरू सा. तरसिली
30 सुन्दर पिता राममिलन
31 गल्लू रामदीन पिता दसरू सा. तरसिली
0.405
तेली
17
तेली
0.405
18/2
तेली
0.202
20/2
केवट
21
0.121
तेली
0.426
22/1क/ 1 1610
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 क्र०
अन्य विवरण
खसरा नं०
रकवा
जाति
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
1
2
6
3
4
5
32 शंकर पिता रामनाथ
अहीर
0.180
22/1/2
0.405
तेली
33 बूदन पति रामचरण सा. तरसिली
22/1ख
तेली
0.438
34 रामबहोर पिता दसरू सा. तरसिली
केवट
0.364
35 रामसेवक पिता परसादी सा. तरसिली
22/3
तेली
0.817
22/4
36 मोहन, राममिलन, छोटू पिता तिहारू सा. उमरदा
37
केवट
23
0.061
दद्दा, शुद्ध पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई
0.061
ब्रा०
24
38
तारावती बेवा हीरालाल , अंगद, लखन, रामफल, सुमन, सुषमा पिता हीरालाल , बाबूराम, दयाराम, गीता, सुशीला पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा
0.065
39 मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई
25/1
सांई (मुस्लिम)
0.065
40 मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई
25/2
सांई (मुस्लिम)
41
केवट
0.150
26
दद्दा, शुद्ध पिता टीडू, दुअसिया, पिता मीरू सा. छतई
केवट
0.275
42
27/1
समाजीलाल पिता जीवनराम सा. छतई
0.113
43 मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई
27/2
सांई ( मुस्लिम)
0.344
28/1
44 मुबारक अली पिता शौकत अली सा. छतई
सांई (मुस्लिम)
0.121
45 मुहर्रम पिता कल्लन सा. छतई
28/2
सांई (मुस्लिम)
केवट
0.154
29
46
शुद्ध दद्दा पिता तीरू, छुग्गुन पत्नी ननददिया सहसराम , दीपनारायण , दसोदिया, उर्मिला पिता ननददिया, रामदीन पिता मंधारी, देववती बेवा जीवन, समाजी लाल, ओंकार , किरन, रामसुहावन पिता जीवन
47
0.329
30
अहीर
सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा, उमा पिता रामनाथ
48
1.023
तेली
31
दुअसिया बेवा चरक, ददन, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली
केवट
49
0.182
32/1
तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती , पुनिया, विमला रानी पिता गल्लू
केवट
0.182
32/2
50 रोहणी बाई पुत्री धनुआ
क्षत्री
0.089
33
लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णु कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह पिता विष्णु कुमार, शिव कुमार सिंह , प्रज्ञान्त 51 सिंह , विक्रान्त सिंह, नीलमणि सिंह, मीनाक्षी पिता सूर्य कुमार सिंह, प्रभादेवी बेवा चन्द्र कुमार सिंह, संजीव, शावित्री पिता चन्द्र कुमार सिंह सा. कोठी
केवट
34
0.162
सुन्दर पिता राममिलन
52
53
तेली
35
0.065
दुअसिया बेवा चरकू ददन्ना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली
क्षत्री
0.134
36
लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णु कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह पिता विष्णु कुमार , शिव कुमार सिंह , प्रज्ञान्त 54 सिंह, विक्रान्त सिंह, नीलमणि सिंह, मीनाक्षी पिता सूर्य कुमार सिंह, प्रभादेवी बेवा चन्द्र कुमार सिंह, संजीव, शावित्री पिता चन्द्र कुमार सिंह सा. कोठी
37
0.348
अहीर
55 तीरथ प्रसाद पिता चुन्नू सा. उमरदा भाग 1
1611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम 1
2
56
सुकवरिया बेवा रामनाथ , शंकर, समइया, मीरा , उमा पिता रामनाथ
57
दुअसिया बेवा चरकू, ददन, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली
58 प्रताप पिता धरम सिंह
59
बाबूराम, दयाराम, सुशीला, गीता पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा
60 मोहन, राममिलन, छोटू पिता तिहारू सा. उमरदा 61
मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल, तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन
62 बुद्धसेन पिता शिवचरण
63 हिरौदिया पिता रामचरण
64 छोटूपिता रेदवा
65 सुन्दर पिता राममिलन
66 श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा
67 श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा
68 तारावती पति हीरालाल सा. उमरदा
69
मु. मायावती बेवा छोटेलाल , श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा
70 नानदास, भागीरथी पिता गुलेला
71 तारावती पति हीरालाल सा. उमरदा
सियाराम, दयाराम , जयकरन, इन्द्रनिया, लक्ष्मनिया, 72 आशा पिता जीवनदास, प्रमाबाई बेवा जीवनदास, सुदामा पिता मोहन सा. तरसिली
73 करतार सिंह पिता भैयालाल सिंह सा. उमरदा 74 मोहन पिता धीनू
75 मिठाईलाल पिता फेकू सा. तरसिली
76 तारावती पति हीरालाल सा. उमरदा
77 करतार सिंह पिता भैयालाल सिंह सा. उमरदा 78 ध्यानसाय पिता बुद्ध
79
तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश , सेमवती, पुनिया, विमला, रानी पिता गल्लू
80 रोहणी बाई पुत्री धनुआ
81
रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा , कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल , भईयालाल , चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई
82 सोभनाथ पिता लालू
83 सियाशरण पिता लालू
84
रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव , बाबूलाल , छोटेलाल, भईयालाल, चन्द्रशेखर , सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई
85 बब्बू पिता शिवचरण
86
तेरसिया पति गल्लू दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती, पुनिया, विमला रानी पिता गल्लू
87 रोहणी बाई पुत्री धनुआ
जाति
खसरा नं०
अन्य विवरण
रकवा
3
4
5
6
अहीर
38
0.906
तेली
0.712
39/1
गोंड़
0.283
39/2
ब्रा०
1.024
40/1
तेली
0.729
40/2
केवट
41
0.202
केवट
42
0.162
केवट
43
0.142
केवट
44
0.093
केवट
45
0.243
पनिका
46
0.914
पनिका
47
0.372
48
1.619
कवंर
49
0.190
केवट
0.611
50
ब्रा०
51
0.214
तेली
1.736
52/1
कवंर
0.433
52/2
तेली
52/3
0.324
0.506
तेली
52/4
ब्रा०
53
0.684
कवर
54
0.922
केवट
56
0.328
केवट
0.609
57/1
केवट
0.609
57/2
केवट
58
0.344
केवट
0.473
59/1
केवट
0.405
59/2
केवट
0.688
60/1
केवट
60/2
0.121
केवट
0.164
61/1
केवट
0.164
61/2 1612
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1
खसरा नं०
रकवा अन्य विवरण क्र०
जाति
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
6
4
5
1
3
2
0.226
केवट
88 भईयालाल पिता शिवचरण
62/1
0.224
केवट
62/2
89 बब्बू पिता शिवचरण
0.226
केवट
90 भोला पिता शिवचरण
62/3
केवट
0.226
62/4
91 रामदास पिता शिवचरण
63
0.182
केवट
92
सेमवती बेवा रामधनी, चिरौजिया, पार्वती, भागवती, शीरू बाई, भीखम , लक्ष्मी पिता रामधनी
केवट
64
0.769
93 शोभनाथ पिता लालू
2.955
केवट
65/1
94
रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल , छोटेलाल , भईयालाल, चन्द्रशेखर , सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई
केवट
0.920
95 चन्द्रशेखर पिता रामनाथ
65/2
1.284
ब्रा०
96 लखनराम पिता हीरालाल
66/1
1.998
ब्रा०
97 अंगद पिता हीरालाल
66/2
2.767
ब्रा०
98
67/1
बाबूराम, दयाराम, सुशीला, गीता पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा
68
0.462
ब्रा०
99
तारावती बेवा हीरालाल , अंगद, लखन, रामफल , सुमन, सुषमा पिता हीरालाल , बाबूराम, दयाराम, गीता, सुशीला पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा
3.889
69
अहीर
100 तीरथ प्रसाद पिता चुन्नू सा. उमरदा
0.672
पनिका
70
101 रामरतन पिता मीरू , बंशधारी , ईसन पिता गोरेलाल
क्षत्री
71
1.343
102
लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णु कुमार सिंह , राजीव कुमार सिंह पिता विष्णु कुमार सिंह, शिव कुमार, चन्द्र कुमार सिंह, मिथलेश कुमारी बेवा सूर्य कुमार सिंह, प्रज्ञान्त सिंह, विक्रान्त सिंह, नीलमणि, मिनाक्षी, वंदना सिंह पिता सूर्य कुमार सिंह
72
केवट
0.340
103
मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल , तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन
केवट
0.170
73/1
बुद्धसेन पिता शिवचरण
104
0.170
केवट
73/2
मुन्नी बेवा हेतराम, सोनू पिता हेतराम
105
0.340
केवट
74
106 मोलिया बेवा रामचरण , हिरौदिया पुत्री रामचरण
0.405
केवट
75
सुन्दर पिता राममिलन
107
0.419
केवट
76/1
नानदास पिता गुलेला
108
0.418
केवट
76/2
109 ध्यानसाय पिता बुद्ध
0.433
77
सांई (मुस्लिम)
110
बूटी बाई बेवा जमीर अली, ललन, रेशमा पिता जमीर अली
0.054
78/1
केवट
बिन्दू पिता लेघवा
111
केवट
0.124
78/2
नान्हू पिता चन्दू
112
0.890
79
पाव
डोमारी पिता घुरई सा. उमरदा
113
केवट
80
0.890
बेसाहू पिता राममिलन
114
82
0.809
केवट
115 शोभनाथ पिता लालू
83
0.089
केवट
रामसेवक पिता परसादी सा. तरसिली
116
0.607
84
पाव
शीतल, नानदाऊ, नानकुनी मॉ ननटोरिया
117 भाग
1613 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र०
खसरा नं०
जाति
रकवा
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
अन्य विवरण 1
2
3
4
5
6
केवट
85
118 सुन्दर पिता राममिलन
0.336
केवट
86
1.149
119 शोभनाथ पिता लालू
केवट
0.036
120 बिन्दूपिता लेघवा
87/1
केवट
0.053
नान्हू पिता चन्दू
121
87/2
केवट
122 ठेगरू पिता चन्दू
0.135
87/3
केवट
0.020
87/4
123 नान्हू पिता चन्दू
केवट
0.132
124 सुन्दर पिता राममिलन
87/5
केवट
88
0.162
125 ध्यानसाय पिता बुद्ध
126 अगसिया बेवा नानदास
केवट
0.583
89/1
केवट
0.364
89/2
127 शोभनाथ पिता लालू
केवट
128
0.364
सकुन्तला पिता शोभनाथ
89/3
129
केवट
90
0.129
मती बेवा स्वामीदीन, बलराम, मनराज , रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन
केवट
91
0.975
130 रामदीन पिता लालू
ब्रा०
92
0.417
131 अनन्तराम पिता रामकुमार
केवट
0.138
132 नानदास पिता गुलेला
93/1
केवट
0.137
93/2
133 ध्यानसाय पिता बुद्ध
केवट
94
0.170
134
मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल, तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन
135 अमीर अली पिता रहमत अली
95
0.364
सांई (मुस्लिम)
0.445
136
96
अमीर अली पिता रहमत अली सा. धतई
सांई (मुस्लिम)
केवट
97
0.243
137 मु. मोलिया बेवा रामचरण, हिरौदिया पुत्री रामचरण
केवट
1.364
98
138
मोगिया बेवा गुमान, तिजिया बाई पुत्री गुमान, मंती बेवा मोहन, नीरज कुमार, गेंदलाल , तारावती, दुलई, रजनी पिता मोहन, राधा बेवा भीमसेन
139
केवट
0.182
99
मती बेवा स्वामीदीन, बलराम , मनराज , रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन
केवट
100
1.664
140
रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा , कोशी पिता सहदेव , बाबूलाल , छोटेलाल , भईयालाल , चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई
केवट
101
0.308
141 सियाशरण पिता लालू
केवट
142 स्वामीदीन पिता अमोली
102
0.445
केवट
103
0.308
143 सियाशरण पिता लालू
केवट
104
1.048
144
रामप्रसाद, धन्नू पिता गंगा, कोशी पिता सहदेव, बाबूलाल, छोटेलाल, भईयालाल , चन्द्रशेखर, सुन्दी पिता रामनाथ सा. छतई
केवट
106
1.084
145 रामदीन पिता लालू
कवंर
146
107
1.181
मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा
कवर
108
0.761
147 कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा
1.056
पनिका
109
148 श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा
149
110
0.405
सांई (मुस्लिम)
बूटी बाई बेवा जमीर अली , ललन, रेशमा पिता जमीर अली 1614
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
क्र० भूमि स्वामी पिता व पति का नाम 1
2
150 बिन्दू पिता लेघवा
151 नान्हू पिता चन्दू
152 जगदिसिया बेवा गंगा, नीलकंठ, ओंकरण पिता गंगा 153 ध्यानसाय पिता बुद्ध
154 कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा 155 बाबूराम पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा
156
तारावती बेवा हीरालाल, अंगद, लखन, रामफल, शुमन, सुषमा पिता हीरालाल, बाबूराम , दयाराम, गीता, सुशीला पिता श्यामसुन्दर सा. उमरदा 157
मूर्ति बाई बेवा ददऊ सिंह, मनकेश्वर, दरबारी सिंह, संतोष सिंह पिता ददऊ सिंह
158
सोनिया बेवा रघुनाथ, रामगोपाल, तेरसिया पिता रघुनाथ
159 ध्यानसाय पिता बुद्ध
छोटू पिता रेदवा
160
161 दयाराम पिता जागेश्वर
162 देवीदीन उर्फ फगुना पिता जागेश्वर
163
मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा
164
मूर्ति बाई बेवा ददऊ सिंह, मनकेश्वर, दरबारी सिंह, संतोष सिंह पिता ददऊ सिंह
165
मु. मायावती बेवा छोटेलाल, श्यामलाल पिता छोटेलाल सा. उमरदा
166
नानबाई बेवा रामसेवक, भीमसेन, अर्जुन, रामदास, सहदेव पिता रामसेवक
देवीदीन उर्फ फगुना पिता जागेश्वर
167
दयाराम पिता जागेश्वर
168
169 कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा 170
नानबाई बेवा रामसेवक, भीमसेन, अर्जुन, रामदास, सहदेव पिता रामसेवक
प्रीतम पिता वंशस्वरूप
171
172 नानदास पिता गुलेला
173
तेरसिया पति गल्लू, दुअसिया, दुर्गेश, सेमवती, पुनिया, विमला रानी पिता गल्लू
174 रोहणी बाई पुत्री धनुआ
175 सुखलाल पिता बेसाहन
176 नंदलाल पिता लालू सा. उमरदा
177
नानबाई बेवा रामसेवक , भीमसेन, अर्जुन, रामदास, सहदेव पिता रामसेवक
देवीदीन उर्फ फगुना पिता जागेश्वर
178
दयाराम पिता जागेश्वर
179
180
मती बेवा स्वामीदीन, बलराम , मनराज, रामकलिया, शकुंतला पिता स्वामीदीन
छोटू पिता रेदवा
181
182
मूर्ति बाई बेवा ददऊ सिंह, मनकेश्वर, दरबारी सिंह, संतोष सिंह पिता ददऊ सिंह
[भाग 1
अन्य विवरण खसरा नं०
रकवा
जाति
6
4
5
3
0.162
केवट
0.567
केवट
111/2
0.416
केवट
111/3
0.579
केवट
112
0.595
कवर
113
ब्रा०
114
0.433
0.757
115
ब्रा०
0.409
कवंर
116
केवट
0.235
117
केवट
0.219
118
0.764
केवट
119/1
केवट
0.243
119/2
0.235
केवट
120
0.474
कवर
121
0.611
कवंर
122
1.091
कवंर
123
1.137
केवट
125/1
0.202
केवट
125/2/क
0.911
केवट
125/ 2/ख
126
1.769
कवंर
127
0.376
केवट
0.267
128
अहीर
0.202
केवट
129
0.324
केवट
130/1
0.324
केवट
130/2
0.324
131
गोंड़
2.145
तेली
132/1
0.566
केवट
132/2
0.101
केवट
132/3 क
केवट
0.101
132/3ख
1.149
133
केवट
0.146
केवट
134
1.886
कवंर
135 भाग
1615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
जाति
खसरा नं०
रकवा अन्य विवरण 1
2
3
4
5
6
कवंर
183
136
कृष्णपाल सिंह पिता पूरन सिंह सा. उमरदा
0.809 184
पनिका
श्यामलाल पिता चन्दू सा. उमरदा
137 अंश भाग
1.942 185
केवट
139
0.263 मु. जमुनी बेवा भट्टू, गोपाल , लालाराम, नरेश पिता भदू
186
तेली
लालू पिता मथुरा
1.412
147/1 अंश भाग
187 कोला पिता बीरबल सा. उमरदा
तेली
0.545
147/2
188 चौरसिया पिता रामदास सा. उमरदा
तेली
0.133
147/3क
189 रामखेलावन पिता देवशरण
0.809
147/3ख
साहू
190 माधवी पति नर्मदा
केवट
148
0.251 191 चौरसिया पिता रामदास सा. उमरदा
तेली
0.061
150/1
तेली
192 लालू पिता मथुरा सा. उमरदा
0.057
150/2
केवट
193
151
0.587 मोलिया बेवा रामचरण, हिरौदिया पुत्री रामचरण
194
अहीर
152
0.348 सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, मीरा , उमा पिता रामनाथ
कवंर
195 लक्ष्मी कुमारी, शियाबाई पिता ददई सिंह
153 अंश भाग
0.705
कवर
196 लक्ष्मी कुमारी, शियाबाई पिता ददई सिंह
154 अंश भाग
0.607
केवट
197
155
ध्यानसाय पिता बुद्ध
0.607 198
कवंर
लक्ष्मी कुमारी, शियाबाई पिता ददई सिंह
164अंश भाग
0.796
कुल 198 किता
119.028 1616
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला- अनूपपुर (म०प्र०)
-: अधिसूचना :-
क्रमांक -3778 / दस / भू- अर्जन / 2011 अनूपपुर , दिनांक 07 मई 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र० एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 (क) के उपबंध एवं भू- अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें :-
अनुसूची भूमि का वर्णन-
जिला तहसील नगर
/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हे० में 1.
4
3
20
उमरदा
131.730 अनूपपुर कोतमा
योग
131.730
कम्पनी प्रयोजन का वर्णन
धारा -4 को उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू भू- अर्जन अधिकारी, अनूपपुर
मेगावाट पावर की
1320 थर्मल प्रोजेक्ट स्थापना ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व कोतमा जिला- अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1
1617
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड, 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भूमि खाताधारकों की सूची
ग्राम उमरदा
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम 1
2
1 बाबूलाल पिता रामनाथ सा. छतई
2 मोहन पिता रामलाल
3 भईयालाल पिता रामनाथ सा. छतई
4 गंगा, मोलई पिता सहदेव
5 द्विजोत्तम , गोकरण पिता रामशरण
6 द्विजोत्तम, गोकरण पिता रामशरण
जेठू पिता चटरिहा सा. तरसिली
7
8 छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा
9 कुवांरा पुत्री डोमारी
सम्हारू पिता रामदीन
10
11 कोदुआ पिता कोला सा.तरसिली
भईयालाल पिता रामनाथ
12
13
नत्थूलाल , संतोष, बुल्ली , ननदईया पिता सोनवा सा. तरसिली
बुद्ध, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई 14 बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ला पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा
15 रामचरण पिता रामदीन, रामकरण पिता रामबहोर 16 भैयालाल पिता धनीराम सा. कमरान टोला 17 तीस्थप्रसाद पिता चुन्नू
18 रामचरण पिता जहलू सा. तरसिली
19 खुमान पिता धीनू सा. छतई
20 छोटेलाल पिता बैजू सा. भलमुड़ी
21 बैसाखू पिता देवीदीन सा. चंदरौठी
दादूराम, पूरन पिता गुलेला मु.लीलावती बेवा 22 रघुवर, लेखन, राकेश नाबा. सर. मॉ लीलावती पिता गुलेला
23
सोनकुंवर पति मोहन , गुड़िया, रानी, उर्मिला, इन्द्रजीत , रोहित पिता मोहन
24 गन्नू पिता धीनू, फूलमती पुत्री धीनू सा. तरसिली बुद्ध, रामाधीन, पूरन , रनिया पिता ददना, नानबाई 25 बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ला, रामकली पिता नोहरा , गोदिया बेवा नोहरा
26 रामचरण पिता रामदीन , रामकरण पिता रामबहोर 27 जवाहिर पिता शनिचरा सा. गुलीडांड़
28 मु. बिकनी पुत्री बन्जी सा. चंदरौठी
29 कुवांरा पुत्री डोमारी
30 सम्हारू पिता रामधीन
31 छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा
32 छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा
खसरा नं०
अन्य विवरण जाति
रकवा
6
4
5
3
केवट
1/1
0.405
0.578
केवट
1/2
2
केवट
1.218
केवट
1.437
3
0.320
4
ब्रा०
5
0.478
ब्रा०
1.133
6
आगरिया
0.696
कोल
7/1/क
0.405
कोल
7/1/ख
7/2
1.092
कोल
0.053
तेली
8/1 क
केवट
0.433
8/1ख
0.485
तेली
8/2
1.251
तेली
9/1
1.724
तेली
9/2
10
कंवर
1.552
0.097
अहीर
0.745
तेली
11/2
13
तेली
0.441
0.219
कोल
14/1क
0.809
पाव
14/1ख
0.405
गोंड
14/2
0.890
15
पनिका
1.214
पाव
16/2
1.486
तेली
19/1
0.534
तेली
19/2
1.619
पाव
20/2
21
1.497
पाव
0.178
कोल
22/1
0.178
कोल
0.603
24
कोल
0.461
कोल
25/1 1618
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 क्र०
जाति खसरा नं०
रकवा
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
अन्य विवरण 1
2
3
4
5
6 33 सम्हारू पिता रामाधीन
कोल
1.675
25/2क
34 नवल सिंह पिता जैतराम, सा. मझौली
0.809
गोंड़
25/2ख
कोल
35
25/3 क
0.405
छोटा, लल्ला, बूटी पिता मनोहरा
पाव
36 सुन्दरलाल पिता सम्मल सा. तरसिली
25/3 ख
0.809
कोल
0.405
37 कुवांरा पुत्री डोमारी
25/4
38
कोल
0.405
25/5
मोहन, रामदयाल , मुन्ना, छोटू पिता रामस्वारथ सा. तरसिली
39 ददोली पिता मल्हा
कोल
26
0.283
40 श्यामलाल पिता नारायण सा. तरसिली
0.607
27/2
कुम्हार
41 रामबहोर पिता दशरू सा. तरसिली
तेली
28
0.862
42 लल्लाराम पिता दशरथ सा. तरसिली
तेली
0.737
29/1
43
तेली
0.433
29/2
नत्थूलाल , संतोष, बुल्ली, ननदईया पिता सोनवा सा. तरसिली
44
तेली
30
0.150
बुद्ध, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना सा. तरसिली
31
0.105
अहीर
45 तीरथ प्रसाद पिता चुन्नू
तेली
32/1
0.109
46
बुद्ध, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई बेवा ददना, जुगती , धनराज, लल्ली, रामकली पिता नोहरा , गोदिया बेवा नोहरा
47 लल्लाराम पिता दशरथ
तेली
0.262
32/2
48 रामदीन पिता दसरू
तेली
33
0.251
अगरिया
0.259
34
49 सम्पत पिता चैतू
0.422
तेली
35/1
50 बुद्ध पिता ददना सा. तरसिली
0.210
तेली
35/2
51 गल्लू पिता दशरू सा. तरसिली
52 नंदौवा पिता धनीराम
कंवर
36
0.182
53
बैगा
37
1.053
शिवकुमार पिता जैराम ना.बा.सर. पिता जैराम पिता गोरा
38
0.113
तेली
54 कोदुआ पिता कोला
39
0.841
गोंड़
55 आशादेवी पुत्री ललोत्तर सिंह
कंवर
40
1.803
56 ललोत्तर सिंह पिता बोड़ई सिंह
0.506
गोंड़
42/1
57 आशादेवी पुत्री ललोत्तर सिंह
58 दरबारी सिंह पिता ददऊ सिंह
कंवर
1.376
42/2
तेली
43
0.291
बुद्ध, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई 59 बेवा ददना, जुगती, धनराज, लल्ली, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा
कंवर
44
गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह
0.559
60
45
0.077
अहीर
61 तीरथप्रसाद पिता चुन्नू
अगरिया
46
0.926
मु. बुधवरिया, पुनिया बेवा रामदास , मोखिया पिता 62 रामदास , पुनिया, तेरसिया, दुअसिया, अगसिया मॉ बुधवरिया
तेली
0.166
47/1
बुद्ध, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना, नानबाई 63 बेवा ददना, जुगती , धनराज , लल्ली , रामकली पिता नोहरा , गोदिया बेवा नोहरा
64 रामचरण पिता रामदीन सा. तरसिली
तेली
47/2
0.089
65 रामदीन पिता दसरू
48
0.745
तेली
0.049
तेली
49/1
66 शुद्ध पिता विशेषर भाग 1
1619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
जाति खसरा नं०
रकवा अन्य विवरण 1
2
4
6
3
5
67 अर्जुन पिता विशेषर
तेली
0.056
49/2
68
तेली
0.202
50/1
नत्थूलाल , संतोष, बुल्ली, नंदइया पिता सोनवा सा. तरसिली
69
तेली
राममिलन, कोमल पिता तिहारू
0.324
50/2
70
अहीर
51/1
0.526
मु. सुकवरिया बेवा रामनाथ , शंकर, समइया, उमा, मीरा पिता रामनाथ
अहीर
71
0.733
बुटुआ पति ननकू
51/2
72
अहीर
52
0.016
मु. सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, उमा, मीरा पिता रामनाथ
73
53
0.709
अहीर
मु. सुकवरिया बेवा रामनाथ, शंकर, समइया, उमा, मीरा पिता रामनाथ
74 ददोली पिता मल्हा
कोल
54/2
0.809
75
0.405
54/3
गोंड़
दादूराम, पूरन पिता गुलेला मु. लीलावती बेवा रघुवर, लेखन , राकेश नाबा. सर . मां लीलावती
76
ब्रा०
55
द्विजोत्तम , गोकरण पिता रामशरण
0.077
77 मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह
कंवर
0.506
56/1/क/1
कंवर
78 गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह
0.506
56/1/क/2
79 मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह
कंवर
0.676
56/1/क/3
कवर
80 गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह
0.693
56/1/क/4
81 बलराम पिता दलवीर सिंह
56/2
0.405
गोंड़
82 कोदुआ पिता कोला
0.829
तेली
57/1
83
तेली
57/2
0.835
नत्थूलाल , संतोष, बुल्ली, नंदैया पिता सोनवा सा. तरसिली
कवर
58
2.205
84 ललोत्तर सिंह पिता बोड़ई सिंह
85 बेसहनी पति ललोत्तर सिंह
कंवर
59
1.882
86 कविता पिता लल्ली
0.809
अगरिया
60/1 ख
कोल
87 चरकू पिता मंगल सा. तरसिली
0.809
60/1 ग
88 रामबहोर पिता दशरू सा. तरसिली
तेली
1.251
61/1
89 चरका पिता दशरथ सा. तरसिली
तेली
0.109
61/2
अगरिया
62
1.566
मु. बुधवरिया, पुनिया बेवा रामदास , मोखिया पिता 90 रामदास, पुनिया , तेरसिया, दुअसिया, अगसिया मॉ बुधवरिया
63
0.020
अगरिया
91 बुधवरिया पुत्री दद्दी
64
पाव
0.890
92 शीतल, नानदाऊ पिता बन्धू
तेली
0.239
65/1/क
93 शुद्ध पिता विशेषर
तेली
0.238
65/1/ख
94 अर्जुन पिता विशेषर
तेली
0.482
65/2
95 भगवत पिता पहलू
1.692
तेली
96 कोदुआ पिता कोला
66/1
97
तेली
1.444
66/2
नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, ननदईया पिता सोनवा सा. तरसिली
98 चरका पिता दशरथ सा. तरसिली
तेली
0.251
66/3
पाव
67
2.327
99 मु. बिकनी पुत्री बन्जी सा. चंदरौठी
100 चरका पिता दशरथ
0.227
68
तेली
तेली
69
0.789
101
बुद्ध, रामाधीन, पूरन, रनिया पिता ददना , नानबाई बेवा ददना, जुगती, धनराज , लल्ली, रामकली पिता नोहरा, गोदिया बेवा नोहरा 1620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम 1
2
बिकनी पुत्री बन्जी
102
103 भैयालाल पिता धनीराम
104
दुआसिया बेवा चरकू, ददना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली
105 सेमबाई पिता विश्नाथ सा. तरसिली 106 शुद्ध पिता विशेषर
107 ददना पिता चरकू सा. तरसिली
108 शुद्ध पिता विशेषर
109 अर्जुन पिता विशेषर
110 रामदीन पिता दशरू
रामचरण पिता रामदीन
111
112 शुद्ध पिता विशेषर
113 अर्जुन पिता विशेषर
114 भीखम पिता नंचू सा. तरसिली
115 रेवा पिता रामलाल
116 प्रेमलाल पिता रामलाल
117 मोहन पिता रामलाल, सुखमन्ती बेवा रामलाल 118 देवशरण उर्फ समारू पिता जहलू सा. तरसिली 119 फिरूराम पिता पहलू
120 ननचू पिता तेरसू
121
दुआसिया बेवा चरकू, ददना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली
122 ददना पिता चरकू सा. तरसिली
कोदारी पिता सहदेव
123
124 शम्भूदयाल पिता लल्ला
125 कोदुआ पिता कोला
126
नत्थूलाल, संतोष, बुल्ली, नंदैया पिता सोनवा सा. तरसिली
127 द्विजोत्तम , गोकरन पिता रामशरण
लक्ष्मी कुमारी, शिया बाई पिता ददई सिंह 128
रामभजन पिता जनकधारी
129
130 बुद्धसेन पिता बेनी
द्विजोत्तम , गोकरण पिता रामशरण
131
शुद्ध पिता विशेषर
132
अर्जुन पिता विशेषर
133
134 द्विजोत्तम, गोकरन पिता रामशरण
भईयालाल पिता रामनाथ सा. छतई 135
136 जगजीवन पिता धनीराम
137
रामदुलारे, दशरथ, छंगा, छोटेलाल पिता शम्भूदयाल
शुद्ध पिता विशेषर
138
अर्जुन पिता विशेषर
139
रामसूरत उर्फ पुसुवा पिता रामबली
140
शुद्ध पिता विशेषर
141
अर्जुन पिता विशेषर
142
कोदारी पिता सहदेव
143
शुद्ध पिता विशेषर
144
[भाग 1 खसरा नं०
रकवा अन्य विवरण जाति
6
3
4
5
0.263
पाव
70
कवंर
1.805
71
तेली
72/1
3.589
0.304
तेली
72/2
73
तेली
0.401
74
0.077
तेली
तेली
0.101
75/1
0.101
तेली
75/2
तेली
76
0.271
77
0.510
तेली
तेली
0.420
79/1
तेली
0.421
79/2
80
0.259
तेली
0.129
तेली
81/1क
0.129
तेली
81/1ख
तेली
81/1 ग
0.131
0.303
81/2
साहू
0.106
81/3
साहू
0.129
81/4
साहू
तेली
82
0.943
83
0.105
तेली
2.134
तेली
84/1
तेली
1.113
84/2
0.943
तेली
85/1
0.943
तेली
85/2
87
0.672
ब्रा०
2.461
कवर
88/1क
पनिका
1.618
88/ 1ख
1.862
पनिका
88/2
ब्रा०
89
0.194
0.332
तेली
90/1
तेली
0.332
90/2
2.136
ब्रा०
91
92
केवट
2.205
0.425
कवर
93
1.911
तेली
95/1
0.101
तेली
96/1
0.101
तेली
96/2
0.858
तेली
97
0.143
तेली
98/1
0.144
तेली
98/2
0.287
99
तेली
0.243
तेली
100/1 भाग 1
1621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
क्र०
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
जाति
1
2
3
तेली
145 अर्जुन पिता विशेषर
कवर
146 नानबाई, कमला, नान्हू दूरी पिता टिल्लू सिंह
तेली
147 शुद्ध पिता विशेषर
तेली
148 अर्जुन पिता विशेषर
तेली
149 शम्भूदयाल पिता लल्ला
तेली
150 गल्लूपिता लालू
क्षत्री
151
लक्ष्मी कुमारी बेवा विष्णुबहादुर सिंह, राजीव सिंह पिता विष्णुबहादुर सिंह, उमादेवी बेवा चन्द्रकुमार सिंह, संजीव, शालिनी, पिता चन्द्रकुमार सिंह, तेजबहादुर सिंह, नरबदा सिंह, अंजनी सिंह, पिता शिवकुमार सिंह , प्रज्ञांत सिंह, विक्रान्त सिंह , मुक्तामणि, नीलमणि मीनाक्षी सिंह पिता सूर्यकुमार सिंह क्षत्री सा. कोठी
152
तेली
तेरसिया, लक्षमनिया पुत्री सेमलू, चौरसिया बेवा सेमलू
तेली
153 सौनी, शंखी पिता बुद्ध
तेली
154 गल्लू पिता लालू
तेली
155 बुद्ध पिता ददना
कवंर
156 गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह
157
ब्रा०
मुकेश कुमार पिता हीरामणी सा. बिजुरी (लोहसरा)
तेली
158
तेरसिया, लक्ष्मनिया पुत्री सेमलू, चौरसिया बेवा सेमलू
ब्रा०
159 द्विजोत्तम, गोकरन पिता रामशरण
कवंर
160 दरबारी सिंह पिता ददऊ
तेली
161 भारत लाल पिता रामदयाल , रामदीन पिता दुलारे
तेली
162 रामदीन पिता रामदुलारे
तेली
163 भारत लाल पिता रामदयाल, रामदीन पिता दुलारे
तेली
164 शुद्ध पिता विशेषर
तेली
165 अर्जुन पिता विशेषर
166
गोंड़
रामकली बेवा हीरालाल, अशोक, गुड़िया, मन्नू पिता हीरालाल
167
तेली
दुआसिया बेवा चरकू, ददना, रामबहोर, रामप्रमोद पिता चरकू सा. तरसिली
अगरिया
168
मु. बुधवरिया, पुनिया बेवा रामदास, मोखिया पिता रामदास, पुनिया, तेरसिया, दुअसिया, अगसिया मॉ बुधवरिया
कवंर
169 ललोत्तर सिंह पिता बोड़ई सिंह
कवंर
170 लक्ष्मी कुमारी पिता ददई सिंह
कवर 171 मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह
कवंर
172 मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह
कवंर
173 गुलाब सिंह पिता पोहकर सिंह
कवंर
174 मनबोध सिंह पिता पोहकर सिंह
175 मनबोध सिंह, गुलाब सिंह, बूदन बाई पिता पोहकर कवंर खसरा नं ०
रकवा अन्य विवरण
4
6
5
0.243
100/2
101
0.186
0.087
102/1क
0.087
102/ 1ख
0.324
102/2
103
0.376
104
0.178
0.223
105
0.421
106/1
0.231
106/2
0.466
107
0.316
108
0.401
109/1
0.093
109/2
110
0.146
111
0.113
0.225
112/1
0.742
112/2
0.125
112/3
0.101
113/1
0.101
113/2
114
0.352
115
0.174
116
0.101
4.120
117
1.578
119
120
0.352
0.040
121/1
0.041
121/2
122
0.789
2.298
123 1622
क्र० भूमि स्वामी पिता व पति का नाम 1
2
176 लक्ष्मी कुमारी, शिया बाई पिता ददई सिंह 177 लक्ष्मी कुमारी पिता ददई सिंह
178 मनबोध सिंह , गुलाब सिंह , बूदन बाई पिता पोहकर 179 मौनी बाई पति चन्दूलाल
180 नंदौवा पिता धनीराम
181 जगजीवन पिता धनीराम
182
मु. मुनिया बेवा दलवीर सिंह, रामनिवास , रामनरेश पिता दलवीर सिंह
183 नंदौवा पिता धनीराम
184 जगजीवन पिता धनीराम
185
मु. मुनिया बेवा दलवीर सिंह, रामनिवास , रामनरेश पिता दलवीर सिंह
186 गल्लू पिता लालू
187 सुना बाई पत्नी शुद्ध, सा. तरसिली
188 ललिता देवी पति दयाशंकर सा. लोढ़ी
189 भीखम पिता नंचू सा. तरसिली
190 गोमती बाई पति कुंजा सा. तरसिली
191 जगजीवन पिता धनीराम
192
रामकली बेवा हीरालाल , अशोक , गुड़िया, मन्नू पिता हीरालाल
193 शुद्ध पिता विशेषर
कुल 193 किता
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 खसरा नं०
जाति
अन्य विवरण
रकवा
3
4
6
5
कवंर
124
0.279
कवंर
1.315
125/1
कवंर
128
1.161
ब्रा०
129
0.413
कवंर
0.889
141 अंश भाग
कवर
1.117
145
कवंर
146
3.257
कवंर
147
2.364
कवंर
148
0.802
कवंर
151
0.603
तेली
0.831
152/1क 1
तेली
0.809
152/1क 2
ब्रा०
0.202
152/1ख
तेली
1.214
152/2
तेली
0.508
152/3
कवर
153
0.421
154
0.308
गोंड़
तेली
155
0.405
131.730 भाग
1623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला- अनूपपुर (म०प्र०)
-: अधिसूचना :-
क्रमांक-3779 / दस / भू- अर्जन / 2011
अनूपपुर, दिनांक 07 मई 2011 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोकहित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दर्शाए अनुसार ताप विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र० एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ( क) के उपबंध एवं भू- अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें :---
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
जिला तहसील
कम्पनी प्रयोजन का वर्णन नगर /ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हे० में
धारा -4 को उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1
4
2
6
3
5
60.438
अन्नूपपुर कोतमा छतई
भू- अर्जन अधिकारी , अनूपपुर
1320 मेगावाट पावर की
थर्मल प्रोजेक्ट स्थापना ।
60.438
योग
:.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व कोतमाः जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
भाग 1 वेलस्पन इनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड , 1320 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत परियोजना की स्थापना
हेतु भूमि खाताधारकों की सूची
ग्राम छतई
जाति खसरा नं ०
क्र० भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
रकवा अन्य विवरण 1
2
3
4
5
6
तेली
1 रामबहोर, भरतकिशोर पिता धनपत
314/1
0.902
2 रामखेलावन पिता सम्पत
तेली
0.243
314/2
3 देवीदास पिता सम्पत
तेली
0.207
314/3
4 रामगोपाल, लेखन पिता गनपत
तेली
0.396
314/4
ब्रा०
0.227
5 करूणेश कुमार पिता सत्यनारायण
314/5
315
6 लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन
गोंड़
1.773
गोंड़
0.405
317 अंश भाग
7 गयादीन पिता दल्लू
8 हीरा सिंह पिता गोविन्द सिंह
गोंड़
0.405
318अंश भाग
धनवार
0.121
331/1
9 जानकी पति लखन सा. भालूगुढ़ार
10 रामेश्वर प्रसाद पिता देमन प्रसाद
केवट
0.259
331/2 अंश भाग
11 छोटी पिता बलदेव
0.121
गोंड़
331/3
333
गोंड़
0.874
12
तीरथ प्रसाद, दलवीर सिंह पिता बलदेव, सेमवती बेवा ध्यानसाय , अहिवरन, रामावतार पिता ध्यानसाय
धनवार
335
0.138
13 जानकी पति लखन सा. भालूगुढ़ार
14 स्वामीदीन पिता बंशधारी
गोंड़
0.607
336/1
15 सोनिया पिता बंशधारी
2.514
गोंड़
336/2
16 स्वामीदीन पिता बंशधारी
गोंड़
0.242
336/3
17 स्वामीदीन पिता बंशधारी
0.607
गोंड़
336/4
18 गुनीलाल पिता लल्ला
तेली
0.256
355 आंश भाग
19 मोहरसाय पिता ददोली
गोंड़
0.226
356/1
20 हीरासाय पिता ददोली
गोंड़
0.225
356/2
21 सोनसाय पिता ददोली
गोंड़
356/3
0.225
22 देवकी पिता प्रमोद
तेली
0.202
357
तेली
1.588
358/2
23
सूरज, खेमन, चम्पी, मुन्नी पिता लोल्ला, ददनी बेवा लोल्ला
24 मोहरसाय पिता ददोली
0.129
गोंड़
359/1
25 हीरासाय पिता ददोली
0.029
गोंड़
359/2
गोंड़
0.101
359/3
26 ददोली पिता युवराज
27
गोंड़
361.
0.955
नानबाई बेवा गंगाराम, सुन्दरलाल, सुखनंदन, जयनंदन, सुरजनिया पिता गंगाराम
363
1.104
गोंड़
28 मान सिंह, कुवंर सिंह पिता गौटिया
29 रामखेलावन पिता सम्पत
तेली
364
0.129
30 स्वामीदीन पिता बंशधारी
0.607
गोंड़
365/1/1
31 सोनिया पिता बंशधारी
0.842
गोंड़
365/1/2
32 स्वामीदीन पिता बंशधारी
गोंड
0.324
365/1/3
33 रामखेलावन पिता सम्पत
तेली
0.129
365/2क
34 देवीदास पिता सम्पत
तेली
0.130
365/ 2ख
तेली
366
35 रामगोपाल, लेखन पिता गनपत
0.162
367
गोंड़
1.072
36 गयादीन पिता दल्लू
37
368
0.202
गोंड़
बालकरण, रामबहादुर, सुग्रीव, भगवत, चंदा पिता शियाशरण, सुमरन बेवा शियाशरण भाग 1
1625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र०
जाति खसरा नं० रकवा अन्य विवरण भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
1
2
3
4
5
6 38
369
0.809
गोंड़
तीरथ प्रसाद , दलवीर सिंह पिता बलदेव, सेमवती बेवा ध्यानसाय , अहिवरन, रामावतार पिता ध्यानसाय
39
370
0.405
गोंड
बालकरण, रामबहादुर, सुग्रीव, भगवत, चंदा पिता शियाशरण, सुमरन बेवा शियाशरण
40 छोटी पिता बलदेव
372
0.247
गोंड़
41 स्वामीदीन पिता बंशधारी
373
0.093
गोंड़
0.425
374
गोंड़
42 भागीरथी पिता सुदीन
375
0.202
गोंड़
43
बालकरण , रामबहादुर, सुग्रीव, भगवत, चंदा पिता शियाशरण , सुमरन बेवा शियाशरण
44 हीरासाय पिता ददोली
0.340
गोंड़
376/1
45
गोंड
0.558
376/2
मनोहर, मोहरसाय, हीरासाय , सोनसाय, गनेशिया, चैतनिया पिता ददोली
46
377
0.223
गोंड़
नानबाई बेवा गंगाराम , सुन्दरलाल , सुखनंदन, जयनंदन, सुरजनिया पिता गंगाराम
378
0.583
गोंड़
रामशरण , मान सिंह पिता भूरसा , इन्द्रवती बेवा बंशधारी, गेंदिया पुत्री गिरधारी, सुन्दर, सुखनंदन, 47 जयनंदन पिता गंगा, नानबाई बेवा गंगा, सोनियां, फगुनी पुत्री साधू
केवट
1.279
380
48 रामप्रकाश पिता देवमन
0.259
381
गोंड़
49 सुकवरिया बेवा गौटिया
0.036
50 मोहरसाय पिता ददोली
गोंड़
382/1
0.037
51 हीरासाय पिता ददोली
गोंड़
382/2
52
0.032
गोंड़
382/3
मनोहर, मोहरसाय , हीरासाय, सोनसाय, गनेशिया, चैतनिया पिता ददोली
0.037
53 सोनसाय पिता ददोली
गोंड़
382/4
383
0.668
गोंड़
54
नानबाई बेवा गंगाराम , सुन्दरलाल, सुखनंदन, जयनंदन, सुरजनिया पिता गंगाराम
0.813
384
गोंड़
55 लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन
385
0.061
56 देवकी पिता प्रमोद
तेली
386
0.202
केवट
57 कैलसिया बेवा नर्मदा, लालमन, बोधन पिता नर्मदा
तेली
0.575
387/1
58 रामगोपाल , लेखन पिता गनपत
0.065
59 छोटेलाल पिता सम्पत
387/2
तेली
60 रामखेलावन पिता सम्पत
तेली
0.582
387/3
0.579
61 रामबहोर पिता धनपत
तेली
387/4
केवट
0.324
62 रामप्रकाश पिता देवमन
388
0.154
केवट
389
दुअसिया पुत्री मीरू , देमानी बेवा नंददिया, साहसराम, दीपनारायण , दशोदिया, उर्मिला पिता 63 ननदईया रामदीन पिता मन्धारी, देववती बेवा जीवन, समाजी लाल , ओंकार, किरन, रामसुहवन पिता जीवन
0.214
तेली
64 रामबहोर पिता धनपत
390/1
0.304
तेली
65 छोटेलाल पिता सम्पत
390/2
0.741
391
गोंड़
66 लल्ली, कौशिल्य, फूलमती पिता मोहन
0.324
केवट
392
67 हरी प्रसाद , सीता, गीता पिता धीरसाय
393
0.324
सांई (मुस्लिम)
68 कल्लन शाह, जमालुद्दीन पिता याद अली 1626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 क्र ०
जाति
भूमि स्वामी पिता व पति का नाम
खसरा नं०
रकवा अन्य विवरण 1
2
3
4
5
6
केवट
0.833
394
69
मु. कैलसिया बेवा नर्मदा, लालमन, बोधन पिता नर्मदा
केवट
395
70
1.655 भानू, चरकी, लक्षमनिया, मुन्नी पिता रमई
71 मोहरसाय पिता ददोली
396
0.781
गोंड़
72
399
गयादीन पिता दल्लू
0.466
गोंड़
73
401
2.570 लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन
गोंड़
74
0.202
गोंड़
404अंश भाग
अमोल , चन्दू, गौंटिया पिता मोहन
414
0.348
गोंड़
75
रामशरण, मान सिंह, इंद्रवती बेवा बंशधारी पिता भूरसा, गेंदिया पुत्री गिरधारी , सुन्दर, सुखनंदन, जयनंदन पिता गंगा, नानबाई बेवा गंगा, सोनिया, फगुनी पुत्री साधू
76 भारत पिता गोगी
गोंड़
415
0.291 77
0.405
416
गोंड़
लल्ली, कौशिल्या, फूलवती पिता मोहन
78 हरी प्रसाद , सीता, गीता पिता धीरसाय
0.380
केवट
417
418
1.072
गोंड़
79
रामशरण , मान सिंह, इंद्रवती बेवा बंशधारी पिता जयनंदन पिता गंगा , नानबाई बेवा गंगा, सोनिया, भूरसा, गेंदिया पुत्री गिरधारी , सुन्दर, सुखनंदन, फगुनी पुत्री साधू
420
1.333 80 कल्लनशाह, जमालुद्दीन पिता याद अली
सांई (मुस्लिम)
81 नेहरू , उर्मिला पिता महदोले
केवट
421
1.015 82
454
2.310
गोंड़
माधौ सिंह पिता दल्ला , मुनिया बाई बेवा चरण सिंह, अर्जुन सिंह, शोभन सिंह पिता चरण सिंह
83 बिन्दा पिता बहिरा
455
पनिका
0.202 84
पनिका
0.809
456/2
सोनकुवंर बेवा मोहन, गुड़िया, रानी, उर्मिला, इन्द्रजीत, रोहित पिता मोहन
85
केवट
457
0.607 बाबूलाल, भैयालाल, छोटेलाल, चन्द्रशेखर, गुन्दू बाई पिता रामनाथ
86 हीरा सिंह पिता गोविन्द सिंह
459
गोंड़
13.128 87 जानकी बाई पति मिथला , सा. बेरीबॉध
पटेल
460/1
0.929
पटेल
88 शान्ति बाई पति प्रहलाद , सा. पिपरिया
0.929
460/2
60.438
कुल 88 किता
भाग 1 ]
1627
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 6 अप्रैल 2011
क्र. 606- भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र. 08-अ-82-2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि में स्थित मकान/सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील - बड़वानी
(ग) ग्राम- सिलावद
(घ) क्षेत्रफल-0.709 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
(1)
(हेक्टेयर में) (2) क्षेत्रफल जो अर्जन होना है 167/1
194/1
194/4
0.648 0.041 0.020
कुल : 0.709
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सिलावद- पलसूद मार्ग के गोई नदी पर निर्माणाधीन पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु ) संभाग इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( सेतु ) उपसंभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 6 अप्रैल 2011
प्र.क्र. 06- अ- 82-10-11 - भू- अ.अ .2 - बरगी हिल्स.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- सिहोरा
(ग ) ग्राम- जुनवानीकला , प.ह.नं. 76, न. बं. 253 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
700
0.02 योग 0.02
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- आलासुर माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 07- अ-82-10-11- भू- अ.अ.2- बरगी हिल्स. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- सिहोरा 1628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(ग) ग्राम- खिरवा बरगवां , प.ह.नं. 76, न.बं. 179/579.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
474
0.15
योग 0.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरौदा माइनर नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 08 - अ- 82-10-11- भू- अ.अ.2 - बरगी हिल्स.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-जबलपुर
(ख ) तहसील- मझौली
(ग ) ग्राम- बरौदा, प.ह.नं. 62 , न.बं. 484
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
361 116/1 118
116/2
0.10 0.12 0.16 0.02
योग 0.40
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लमकना माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
प्र.क्र. 09- अ-82-10-11- भू-अ.अ.2- बरगी हिल्स.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- सिहोरा
(ग ) ग्राम- झिंगरई, प.ह.नं. 60, न.बं. 264
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.
रकंबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नम्बर (1) 226
0.12 योग 0.12
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घानाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 10- अ- 82-10-11- भू- अ.अ.2- बरगी हिल्स.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम, 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- सिहोरा
(ग ) ग्राम- बुढ़रा , प.ह.नं. 88, न.बं. 549
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1)
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
196/1
योग .
0.12 0.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुशयारी माइनर नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
1629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.
जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2011
प्र.क्र. 07- अ-82-09-10- भू- अ.अ. इकाई क्र. 1.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) ग्राम- नांदघाट, प.ह.नं. 65, न.बं. 267 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1) 252
रकबा (हेक्टेयर में ) (2) 0.09 0.09
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मझौली शाखा नहर की तलाड़ डायरेक्ट माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच , दिनांक 25 अप्रैल 2011
क्र. 5133 - भू-अर्जन- 2011-प्र.क्र. 01-अ-82-10-11 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नीमच
(ख ) तहसील-जावद
(ग) नगर/ग्राम- नयागांव
(घ) मूल रूप से प्रस्तावित क्षेत्रफल-8.445 हेक्टर.
(ङ) आपत्तियों के निराकरण
के बाद संशोधित
अधिग्रहण प्रस्ताव अनुसार क्षेत्रफल-8.041
एकीकृत जांच चौकी में प्रभावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
0.160 आरी
6में से
0.045 आरी
8 मीन
0.160 आरी
6 में से
0.045 आरी
8मीन
6में से
0.161 आरी
0.044 आरी
8 मीन
6 में से
0.161 आरी
8मीन
0.044 आरी
0.167 आरी
9मीन
12में से
0.271 आरी
0.132आरी
13में से
40में से
0.070 आरी
41 में से
0.752आरी
0.073 आरी
49मीन
0.094 आरी
50मीन
64में से
0.031 आरी
0.436 आरी
65मीन
66मीन
0.074 आरी
0.214 आरी
67मीन
0.272 आरी
69मीन
70मीन
0.231 आरी
70मीन
0.374 आरी
0.266 आरी
71मीन
0.497 आरी
74मीन
0.486 आरी
74मीन
0.057 आरी
75मीन
76मीन
0.745 आरी
0.009 आरी
79मीन
0.216 आरी
81मीन
82मीन
0.162आरी
0.818 आरी
86मीन
84
0.314 आरी
0.045 आरी
87मीन
0.415 आरी
99में से
कुल : 8.041
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम नयागांव ( प.ह.नं. 15 ) में जावरा- नयागांव मार्ग 1630
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(एस.एच. 31 ) पर एकीकृत जांच चौकी के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 26 अप्रैल 2011
د
क्र. 7- अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम- घुघरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1
0.05
2
0.05
3
0.06
4
0.04
29
0.06
33/2
0.06
35
0.03
36
0.04
37
0.02
39
0.02
40
0.42
0.85
कुल अर्जित रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र.-8- अ-82-10-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील-कटनी
(ग ) ग्राम- अमकुही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.84 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.200
6/1
6/2
0.200
1/1
1.080
0.360
4,5
1.84
कुल अर्जित रकबा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .
-10- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिय आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम-द्वारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.88 हेक्टर.
रकबा
(हेक्टर में )
(2)
खसरा नम्बर (1) 57
0.02
58/1
0.358 भाग 1 ]
1631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 61
0.025 62
0.114 63
0.058 64
0.026 65
0.042 66
0.094 67
0.089 68/1
0.064 68/2
0.196 69
0.224 92/1
0.04 93
0.20 95/1
0.007 97
0.012 98/1
0.024 98/2
99
0.012 100
0.20 101
0.210 190/3
0.042 191/1
0.011 192
0.045 245
0.034 246
0.022 247/1
0.009 247/2
248
0.162 251/1
0.008 251/2
0.04 252
0.147 244
0.066 254
0.073 255
0.003 256
0.107 257
0.097 259
0.012 260
0.07 261
0.64 262
1.23 263
0.601 264
1.15 265
0.360 266
0.20 267/1
0.05 (1)
(2)
0.05
267/2
268
0.090
269
0.146
270
0.41
0.299
271
272
0.65
273
0.65
9.88
कुल अर्जित रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना अंतर्गत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, कटनी , कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11 - अ- 82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम- पौसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
374
0.30
0.20
375/1
0.50
कुल अर्जित रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी . योजना अंतर्गत.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
कटनी, दिनांक 3 मई 2011
रा . प्र. क्र. 06 - अ- 82-2009-10-भू. अ. अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 1632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम- कैलवारा खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.239 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
583/1
1.239
योग . .1.239
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन यू.आई.एस.एम.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कटनी जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 28 अप्रैल 2011
प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2010-11- कले .157. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई , अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- गुना
( ग) नगर/ग्राम-गोलाखेडी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.042 हेक्टर
खसरा सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1) 360में से 362में से
योग
(2) 0.021 0.021 0.042
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 02- अ- 82-2010-11- कले . 158.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- राधौगढ़
(ग ) ग्राम-दावतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.484 हेक्टर.
खसरा सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
01 में से
0.177
11 मे से
0.021
12मे से
0.220
19/1/2मे से
0.052
0.014
20/1/1 मे से
योग .. 0.484
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 03 - अ- 82-2010-11 - कले. 159.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील- राधौगढ़ भाग 1 ]
1633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(ग) नगर/ ग्राम- बालाभेंट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.014 हेक्टर .
खसरा सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
289/3/1 में से
0.014
योग .. 0.014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चौराखेडी रेलवे क्रासिंग स्टेशन निर्माण योजना.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. 455 - वाचक- प्र.क्र. 3- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- खण्डवा पुरक
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.878 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा
निजी
(हेक्टर में )
(1)
(2)
112/4
0.569
112/5/2
0.198
119/1
0.137
120/1
0.129
180/5
0.188
121/1
0.068
121/2
0.061
0.060
121/3
122/1
0.232
126/1
0.197
127
0.173
0.095
138/1
138/3
0.198
0.489
138/2
139/1
0.191
0.025
137/2
136
0.010
0.049
234/3
26/8
0.129
26/9
0.138
27/3
0.288
43/1
0.478
0.082
42/1,42/2
180/2
0.039
180/3
0.145
180/4
0.175
181
0.373
0.215
182/1
182/2
0.211
199/3
0.649
200/1/2
0.369
200/2/2
0.298
200/2/1
0.298
234/2
0.224
134/1
0.069
240/1
0.158
239
0.063
240/2
0.479
238
0.168
244/2
0.064
245
0.498
246/1
0.185
61/1
0.168
61/2
0.148
60/5
0.128
60/6
0.109
59
0.368
50
0.373
175/2
0.065
175/1
0.389
216/1
0.268
216/2
0.027 1634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 253/2
0.568 251
0.322 249/1 ख
0.138 249/1 क
0.158 249/1 ग
0.098 249/2
0.227 248/1/2
0.045 248/2
0.042 264
0.268 265
0.255 23/2
0.098 23/3
0.269 26/1
0.181 26/7
0.129 201/7
0.112 201/8
0.279 202
0.225 23/1
0.397 19/1
0.183 15/1
0.158 15/3
0.035 15/2
0.385 19/2
0.358 18/2
0.251 39/1
0.205 18/1
0.447 16
0.099 17
0.550 10/2
0.025 10/3
0.206 11/4
0.208 11/5
0.227 11/2
0.264 11/3
0.219 12
0.049 4/1/2
0.138 4/1/1
0.289 2
0.348 1/1
0.439 18/3/1
0.375 18/3/2
0.073 40/2
0.283 40/4
0.089 40/3
0.089 40/1
0.116 40/5
0.116 32
0.198 33/1
0.221 (1)
(2)
33/2
0.179
4/2
0.338
योग : 21.878
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- औंकारेश्वर बहुउदेशिय परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर 161350 मी. व 162330 मी. से निकलने वाली डी.एम. 81 व 82 तथा वितरण नहर डी.व्हाय 18 निसरपुर व वितरण नहर टेल डी. व्हाय 19 व इसकी माईनरस के निर्माण हेतु.
(3) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
धार, दिनांक 29 अप्रैल 2010
कार्या. पत्र क्र. 463- वाचक प्र.क्र. 19- अ- 82-2008-2009- संशोधित. - धार , दिनांक 1 अक्टूबर 2010 ग्राम बेडवाल्या तहसील कुक्षी जिला धार का रकबा 6.595 हे . के भू- अर्जन प्रकरण में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 636 पर दिनांक 09-04-2010 के अंक में तथा दो समाचार- पत्रों क्रमशः राज एक्सप्रेस दिनांक 08-04-10 के अंक में तथा नवभारत में दिनांक 09-04-10 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- कुक्षी
( ग ) ग्राम- बेडवाल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.775 हेक्टर .
पूर्व में प्रकाशित
अब प्रकाशित होने वाला संशोधन
(1)
(2)
सर्वे
रकबा
सर्वे
रकबा नम्बर
नम्बर
(हे. ) (हे.)
91
0.180
0.180
191
शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं.
भाग 1 ]
1635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
धार, दिनांक 30 अप्रैल 2011
क्र. 4122 - भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम-इंदला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.685 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)
(2)
29
0.600
38
0.750
42
0.960
48/1
0.420
48/2
0.480
49/2
0.052
50
0.150
51
0.150
52/1
0.060
52/2
0.060
52/3
0.060
52/4
0.060
52/5
0.060
97
0.130
98/2
0.340
99
0.600
101
0.120
102/1
0.293
207/1
0.360
207/2
0.180
208
0.060
217
0.500
218
0.240
योग .. 6.685
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालीयन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 4127 - भू- अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम-गोलपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.800 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
0.120
2/1
0.050
0.050
11/2
27/1/1
0.060
27/1/2
0.060
0.200
29/1
0.100
31/1
32/2
0.060
32/3
0.060
33
0.200
34/1
0.050
34/2
0.050
35/1
0.260
36/1
0.080
53/3
0.140
54/1
0.100
0.050
64/2
64/3
0.050
32/1
0.060 योग .. 1.800
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मकोड़ा नाला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .
1636
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालीयन समय में देखा जा सकता है.
धार, दिनांक 3 मई 2011
क्र. 603 - वाचक- प्र. क्र. 9- अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग ) ग्राम- माण्डवी ( पूरक )
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.492 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
62/1
0.040
62/2
0.260
66/2
0.060
67
0.220
68
0.040
237/72/3 ख
0.282
70/1
0.250
70/3
0.150
70/2
0.450
0.060
71/1/3
0.200
73/1
0.030
73/2
74/1 ख
0.200
40
0.250
योग .. 2.492
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूरी क्र. 17 की आर. डी. 3700 मी. से 4220 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना , मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 593 - वाचक- प्र . क्र. 11- अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - मनावर
(ग ) ग्राम- कल्याणपुरा ( पूरक )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.610 हेक्टर .
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
146
0.390
148/3/2
0.156
0.090
149/1/2
150/5
0.180
150/6
0.126
151/1
0.264
0.100
148/3/3
0.053
152/2
0.080
152/3/2
0.040
152/3/3/2
0.030
0.110
152/3/3/1
178
0.140
0.150
179/1
0.053
144/3/1
94/1/2
0.090
0.055
94/1/1
0.035
115/1
योग .. 2.142
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 116530 मी . से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूटरी क्र. 11 के आर. डी. 1470 से निकलने वाली 2 आर. माईनर ( आर.
भाग 1 ]
1637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
डी. 780 मी. से 4950 मी. ) के बीच नहर निर्माण हेतु .
( 3) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 598 -वाचक- प्र. क्र. 13-अ-82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-मनावर
(ग) ग्राम- रणगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.851 हेक्टर .
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
सर्वे नम्बर निजी (1)
195/1/1
0.166
196/2
0.220
197/1
0.110
197/2
0.110
210/1/2
0.160
210/1/1
0.085
योग .. 0.851
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूरी क्र. 11 की आर. डी. 1570 से 2070 मी. तक तथा टेल माइनर 4260 मी. तक एवं 3 माइनर के बीच नहर निर्माण हेतु.
( 3) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(3 ) भूमि का नक्षा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
धार, दिनांक 4 मई 2011
क्र .623 -वाचक- प्र. क्र. 05- अ- 82-2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील -मनावर
(ग ) ग्राम- अजन्दा ( पूरक प्रकरण )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-18.779 हेक्टर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.090
341/2
342/1
0.575
342/2/1
0.090
342/2/2
0.090
0.090
342/2/3
342/2/4
0.090
0.270
343/3
343/1
0.090
0.140
343/2/2
343/2/1
0.086
350/1
0.185
0.400
351/2
351/3
0.050
0.250
354/1
0.220
354/2
356
0.050
357
0.600
358/1
0.100
380/2/1
0.025
380/2/2
0.550
380/2/3
0.140
380/2/4
0.220
381/3
0.352
383/2
0.180 1638
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 383/1
0.090 470/2
0.070 470/4
0.090 474/2
0.025
0.540 474/1/2
472/2
0.180 473/2
0.185 475/1/2
0.270
0.277 475/2
476/1/1
0.019
0.062 476/1/2/1
476/1/2/2
0.074 476/1/3
0.040 476/2
0.440 21/1
0.135 21/6
0.132 21/7
0.132 21/8
0.132 21/4
0.030 21/2
0.220 21/3
0.550 28/2
0.080 27/1
0.375 107/3
0.225 24/2/2
0.190 24/3
0.228 62/1
0.044 62/3
0.120 62/2
0.200 61/1/3
0.410 58/1
0.050 68/1क
0.210 68/1ख
0.210 69/1 क
0.020 68/3
0.270 67/1/3
0.365 66
0.660 108/1
0.230 107/4
0.255 107/2
0.225 107/1
0.490 103/2/3
0.040 103/2/4
0.200 111
0.077
(2)
(1)
112/3/1
0.425
0.360
112/3/2
0.135
0.135
102/2
406/1
0.500
421
1.000
418/2
0.028
418/3
0.332
0.286
263/3
263/4
0.286
37/4
0.100
370/1
0.140
0.266
441/4/2/2
0.572
441/3/2/1
441/3/2/3
1.56
441/4
0.260
योग .. 18.779
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 130.375 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 14 एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
(3) भूमि का नक्षा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 628 -वाचक- प्र. क्र. 05-अ-82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन –
(क) जिला- धार
(ख) तहसील - मनावर भाग 1 ]
1639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(ग) ग्राम- मलनगांव ( पूरक प्रकरण)
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
30/1/4
0.170
76/1
0.140
76/2
0.050
योग .. 0.360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर . डी. 125860 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रब्यूरी क्र. 12 की आर. डी. 9960 से 11467 के निर्माण हेतु.
(3) भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है .
(3 ) भूमि का नक्षा ( प्लान ) कलेक्टर जिला धार एवं भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 1 मई 2011
क्र. 7196- भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा
(ग) ग्राम- नापानेरा , नेवली
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.874 हेक्टेयर.
अनुसूची ( 2 )
ग्राम-नापानेरा
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
14/2
0.025
0.006
738/188/1
23/2/1
0.025
227
0.006
229/1
0.010
229/2/1
0.005
229/2/1
0.008
229/3
0.007
0.024
209/02
210
0.020
154
0.033
2
0.051
0.022
311
19
0.032
0.06
223
703
0.04
0.06
738
15/1
0.024
0.024
694
0.041
197
0.022
198
201
0.033
218
0.014
225/1
0.012
0.164
194
0.051
196
187
0.022
186
0.017
150
0.019
103
0.036 1640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 158
0.081 160
0.033 77
0.009 78/2
0.025 102
0.016 63/1
0.037 25/3
0.025 24/2
0.018 24/1
0.018 13/3
0.031 23/1
0.013 23/2/2
0.018 3/2
0.025 17
0.031 20
0.025 21
0.020 2/2/3
0.012 222
0.025 192
0.033 428
0.025 219
0.014 221
0.014 185
0.032 15/2
0.024 231
0.016 231
0.026 238/1
0.006
टोटल 57 : 1.565
अनुसूची ( 2 ) ग्राम-नेवली
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) 259/2
0.012 320
0.025 259/3
0.025 321
0.013 297/1
0.024 296/1
0.024 294/1
0.006 293/1
0.013 278/2
0.024 265/1
0.013 214
0.012 (1)
(2)
208
0.006
184/1
0.025
182
0.037
177/4
0.006
177/3
0.006
177/2
0.006
1777/1
0.006
209
0.004
212/1
0.002
213
0.020
टोटल 21 : 0.309
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नापानेरा , नेवली मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता हैं .
राजगढ़ , दिनांक 2 मई 2011
क्र. 7203 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील -ब्यावरा
(ग) ग्राम- नरिया बे . कांसारेकलां
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.754 हेक्टेयर.
अनुसूची ( 2)
ग्राम-नरिया बे
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
157
0.008
154
0.034
156
0.015
156
0.010 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 156
0.015 156
0.018 12/2
0.019 153/1
0.007 13
0.026 16
0.014 15
0.024 14/2
0.032 153/2
0.031 17/1
0.027 17/2
0.031 135/1
0.035 135/2
0.027 134
0.047 27/6
0.036 133/1
0.027 133/2
0.027 122/2
0.072 440/252
0.19 319
0.031 301/1
0.028 306/1
0.006 314
0.048 317
0.016 335
0.028 320
0.016 321
0.016 322/1
0.013 322/2
0.009 324
0.014 325
0.027 333
0.027 297
0.128
टोटल : 1.033
1641 ग्राम-कांसारेकलां
खसरा नं .
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
577/2
0.013
579/2/3
0.063
580/2/1
0.063
580/2/2
0.051
627/580/1
0.013
0.202
579/3
579/2/4
0.126
580/2/3
0.026
0.038
580/3
590/3
0.126
टोटल : 0.721
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सुठालिया रोड़ से नरिया बे , कांसारेकलां मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
नरसिंहगढ़ , दिनांक 2 मई 2011
क्र. 7207 - भू- अर्जन- 2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़
( ग) नगर/ग्राम-भैंसाना, दौलतपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.065 , 9.657.
ग्राम- भैंसाना
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
23/8
0.065 1642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
ग्राम-दौलतपुरा
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
4/3/1
0.830
4/18/2
0.202
4/19/2/1
0.119
4/19/2/2
0.119
4/21
1.518
4/27/2
1.900
4/29
1.518
4/30/2
1.517
4/34/2
0.820
4/38
1.012
148/4
0.102
टोटल : 9.657
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में छूटी हुई भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
क्र. 7209 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा
(ग ) ग्राम- नरी, परधानी कुण्डल
( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.461 हेक्टेयर.
ग्राम-नरी
खसरा नं.
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
212
0.050
287
0.017
योग .. 0.067
ग्राम- परधानी कुण्डल
सर्वे नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.007
49
44
0.068
48
0.002
0.017
38
0.036
33/2
37
0.022
0.039
35
0.024
45/1
31
0.041
0.026
32
30/2
0.011
51
0.042
23
0.028
52
0.031
योग .. 0.394
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नरी से सुठालिया मार्ग निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. 7211 - भू-अर्जन 10. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा
(ग ) ग्राम- निवारा , टोड़ी, कड़ियाहाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.392 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
ग्राम-निवारा
538/1
0.010
377/1
0.072
338/2
0.010
538/3
0.010
538/6
0.038
538/9
0.010
538/8
0.010
538/10
0.010
538/11
0.010
538/7
0.010
538/4
0.010
0.010
538/5
376/1
0.080
377/4
0.024
386/1
0.020
523/2
0.010
585
0.040
386/3
0.020
377/5
0.015
0.030
389
387
0.040
505/2
0.030
(2)
(1)
386/2
0.020
0.020
536/2
0.015
536/1
0.010
523/1
0.050
522
503/1
0.010
518/2
0.020
520
0.020
507/1
0.030
506
0.080
503/2
0.010
0.015
503/3
0.010
478/4
0.010
478/2
0.010
478/1
475/1/2
0.080
0.080
475/1/4
0.040
379/1/1
योग : 1.049
ग्राम-टोड़ी
0.015
1486
1487
0.015
0.020
1489
1480/1
0.020
1489/4
0.010
1488
0.010
1489/5
0.015
0.010
1484
0.015
1485
1483/1
0.025
1489/3
0.015
0.015
1481
योग : 0.185
ग्राम-कड़ियाहाट
16
0.020
57/2
0.160
29/1
0.024 1644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
30/1
0.008
30/3
0.031
30/2
0.027
30/1
0.089
0.024
121/2
32/2/3
0.051
33/1/2
0.065
57/1
0.055
75
0.028
423
0.072
425
0.012
80/2
0.012
80/1
0.013
80/5
0.012
422
0.039
79
0.058
371
0.060
121/1/2
0.035
122/1/1
0.006
368
0.005
369/1
0.015
0.035
122/2/1
0.010
125/2/1
0.011
122/1/2
0.005
426/1
0.097
426/3
0.055
125/2/3
0.024
योग : 1.158
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- निवारा से कड़ियाहाट मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 3 मई 2011
प्र. क्र. 04- अ - 82-2009-2010.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 , सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज
(ग) नगर/ ग्राम- चंदपुरा , तुलसीपार, पनारी , बिजौरा , वीरपुर, बेरखेड़ी टप्पा , सुनेहरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-23.961 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित किये जाने
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
वाला रकबा (हेक्टेयर में ) (3)
ग्राम-चंदपुरा
4
0.121
0.765
3
0.146
0.045 5
1.707
0.264 7
0.376
0.032
0.972
20/1
0.182 20/2
0.704
0.105 20/3
0.376
0.024
1.874
0.627 16, 24, 162/12, 164/24 , 165/33/2/1
17
2.347
0.128
ग्राम-तुलसीपार
96/1
0.405
0.069
1.635
99/1
0.160 90/2/1
3.440
0.672 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(3) 90/1/1
2.833
0.271 91/2
1.619
0.093 96/2
0.522
0.069 89/1
0.425
0.120 101/1
1.619
0.018 65
1.598
0.354 77-78-80/ 1
2.957
0.256 75/1/2
0.664
0.150 71
3.780
0.175 54/2
1.303
0.120 54/1
1.303
0.040 52/3
1.704
0.232 49/2/1
1.821
0.210 67/1
2.864
0.291 66/1
1.303
0.057 56/3
0.793
0.380 132/3
1.416
0.024 132/2/1
0.433
0.045 132/2/2
0.161
0.045 132/1
1.214
0.130 130-131/3
0.537
0.048 130-131/4
0.541
0.065 130-131/5
0.809
0.085
0.809
130-131/6
0.073 147
0.129
0.016 145
0.448
0.100 146
0.121
0.024 143
0.065
0.024 166/2/1
1.825
0.255 166/1
1.963
0.129 167/1
0.134
0.024 234-235/2
0.809
0.130 144/9
0.341
0.020 231-232/1
0.077
0.045 234-235/1/1
2.505
0.129 228/1/1
0.575
0.024 228/2/1
0.154
0.024 226/2
0.510
0.045 226/1
0.514
0.041 58
0.619
0.142 59
0.154
0.024
1645 (1)
(2)
(3) 56/1/2/1
2.023
0.181 56/1/1/2
0.065
1.214
56/1/1/1
0.809
0.061 40/1
3.007
0.348 63
3.561
0.182 30/2
1.331
0.032 33
1.866
0.016 32
1.238
0.069 87/1
0.821
0.234 87/2/1
0.202
0.073 ग्राम-पनारी
178/2/2
3.031
0.101 178/2/1
0.238
2.428
4.087
148
0.348 162/4
4.208
0.376 149
0.633
0.032 150/1
1.922
0.161 134/3
1.840
0.024 134/2
1.840
0.352 143/1
0.130
2.023
143/2
2.023
0.161 143/3
2.023
0.016 71/2
1.214
0.097 143/4/1
4.140
0.215 180/143
0.028
0.028 181/143
0.077
0.024 141
1.728
0.041 136/1/1
0.809
0.081 136/2/1
1.214
0.105 136/1/2
1.667
0.223 136/2/2
0.741
0.089 79/2
1.214
0.121 79/1/2
2.023
0.150 81/2
2.829
0.223 81/1
1.356
0.008 57/4
0.716
0.121 94/1
0.409
0.041 57/3
0.607
0.081 93/2
0.360
0.053 57/2
0.680
0.036 1646
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(3) (1)
93/1
0.032
0.364
57/1
0.716
0.032 58/1
2.226
0.036 28
4.030
0.214 7/1/1
1.101
0.105 7/1/2
0.502
0.045 7/1/3
0.340
0.024 5/2
0.162
0.024 5/1
1.015
0.093 7/1/4
0.502
0.073 131/1
1.574
0.135 131/2
0.809
0.032 130
1.339
0.045 83/2
1.335
0.101
1.214
83/1
0.130 85/3
0.482
0.081 87
0.316
0.032 88
0.437
0.024 133/3
1.015
0.089 79/1/1/1
1.263
0.077 133/2
1.015
0.069 79/1/1/3
0.943
0.032 133/1
1.011
0.073 79/1/1/2
1.323
0.069 85/1
0.987
0.053 143/4/2
0.737
0.016 71/1
1.194
0.065 187/14
2.051
0.012 ग्राम-बिजौरा
1.108
0.060 188
0.084
0.837
197
0.223
198
0.010 16/2
5.665
0.230
1.056
0.290 189/2/2
0.267
356/197
0.010 203
0.129
0.070
0.045
0.002 204
205
0.158
0.096
0.506
0.060 183, 207/3
152
0.138
0.064
(2)
(3) (1)
0.050
0.077
150
0.040 149/1
0.073
0.506
0.030 183, 207/4
0.080
0.506
183 , 207/2
0.369
0.064 183 , 207/1
180
0.117
0.036
0.060 178/2
0.226
0.162
354/178
0.090
0.093
0.002 172
0.004 169
0.202
0.004
0.004 170
0.080 171/1
0.142
0.002
0.073
171/2/2
0.133
0.008 151
148
0.611
0.040 54/2/3/2/2
0.619
0.016 54/2/2/1
0.478
0.093
0.506
0.283 54/2/2/2
0.024 54/1/2
0.389
17/1
0.805
0.170 17/2
0.805
0.100 69/3
0.977
0.164
0.346
0.040 64
0.020 63
0.210
57/1
0.540
0.036
0.036 57/2
0.540
0.040 57/3
0.543
0.405
0.081 56/3/2/1
ग्राम-वीरपुर
0.030 589
0.154
1.445
591
0.200
0.050
0.409
590
580/2
0.110
0.817
579
1.347
0.200 883/579
1.012
0.116
0.040
0.121
459
153/2/1
0.097
1.676
1.093
0.134 458, 462/3
0.110
1.622
67
65
1.983
0.156 भाग 1 ]
1647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(3) 878/473
0.036
1.413
281
0.890
0.100 561
0.300
2.715
564
0.190
0.010 536
0.012
0.129
535
0.105
0.036 530
1.193
0.036 529
4.439
0.250 484/2/1
1.643
0.210 484/2/2
1.243
0.080 161
1.246
0.188 283
0.837
0.136 537
0.858
0.360 110/1/2
0.938
0.008 457
1.259
0.220 460
0.514
0.080
0.502
0.150 416,417
467/1
0.833
0.080 421/1
0.180
0.934
424
0.089
0.120 900/431/1
0.723
0.128 423/2
0.096
1.263
1.262
423/1
0.164 367/1
0.110
0.405
1.080
0.090 368 , 369
284/2
0.004
0.486
372
0.060
0.259
275/2
0.405
0.084 274
3.456
0.132 275/1
1.870
0.110
0.004 111/4
1.080
64/2
1.780
0.130
0.160 63/1
1.133
84/1
0.283
0.008
0.405
0.148
0.072 145/2
1.255
100/1
0.080
0.461
100/2
0.465
0.040 371/2/2
3.153
0.180
4.832
0.180 99
(2)
(3) (1)
0.090 98
1.931
0.390
6.682
93
0.050 97
0.647
0.004
1.631
146
85/1
0.559
0.064
0.144 110/2/2
2.574
63/2
1.133
0.132
0.587
0.012 88
0.278 85/2
2.177
90
0.648
0.121
0.080 159/2
1.566
153/2/2
0.109
0.024 153/1
1.445
0.145 ग्राम-बेरखेड़ी टप्पा
0.110 32
2.047
ग्राम-सुनेहरा
36
0.364
0.040
0.104 37/2
1.051
0.096
1.367
18,25/2/2
0.405
0.004 24/2
0.405
0.004 26/2
0.551
18-25/2/ 1
0.008
0.562
0.008 24/1
51/3
1.530
0.040
0.088 34
2.509
0.724
0.008 38
44/3
0.538
0.032
0.100 50/2
1.177
0.004 50/3
0.927
0.044 50/1
0.449
कुल योग : 23.961 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज , जिला रायसेन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 3 मई 2011
क्र. क- प्र.भू.- अर्जन- 133-82 - वर्ष 10-11-3493.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर
(ख) तहसील- सागर
(ग ) ग्राम- सानोधा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
2018
0.10 0.07
2019
योग : 0.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है . संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , सागर ( म. प्र. ) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- प्र.भू.-अर्जन- 143-82- वर्ष 10-11-3495.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर
(ख ) तहसील-सागर
(ग) ग्राम- डुगासरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
0.28
863
0.11
874/1-2
865
0.05
योग : 0.44
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर- दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , सागर (म. प्र. ) .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- प्र.भू.-अर्जन 15अ- 82- वर्ष 10-11-3494.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर
(ख) तहसील- सागर
(ग) ग्राम- बम्होरी ढूढर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
1649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नंबर में से (1)
592/2
0.38 योग : 0.38
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर - दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है . संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , सागर ( म. प्र. ) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 5 मई 2011
क्र. 3592 क-प्र.भू. अर्जन-2011 . चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- खुरई
(ग) ग्राम- बसाहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.04
1176/2
1162/1 1162/2 1164 1176/1 1179 1520 1521
0.04 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.02
योग : 0.50
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बीना-खिमलासा- मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खुरई में देखा जा सकता है .
क्र. 3594- ( क ) -प्र.भू. अर्जन - 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बीना
(ग) ग्राम- धनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.04
0.12
0.10
513/2
0.02
440/3
0.01
430/1
0.02
429/1
0.02
429/2
0.01
429/3
0.02
0.08
511 512 429/4 427 426
0.04 योग : 0.48
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बीना-खिमलासा- मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011
क्र. 1302- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र . अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील-पेटलावद
ग्राम- असालिया (तालाब निर्माण )
(ग)
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.69 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
निजी भूमि
205
0.44
207
0.06
208
0.03
0.42
209
210
0.40
211
0.15
212
0.26
217
0.14
219
0.16
221
0.07
222
0.22
223
0.25
224
0.05
225
0.13
226
0.15
227
0.08
228/3
0.06
228/2
0.05
[भाग 1
(2)
(1)
0.05
228/1
0.06
229
0.50
230
0.31
231
232
0.46
233
0.54
0.06
235
0.08
236/1
0.20
236/2
236/3
0.13
0.18
237/1
0.21
237/2
0.02
237/3
238
0.16
239
0.17
0.17
240
241
0.16
0.22
242
303
0.17
305
0.21
306/1
0.05
306/2
0.05
0.05
306/3
306/4
0.05
307/1
0.13
0.13
307/2
0.13
308/1
308/2
0.13
0.07
310
0.06
311
0.19
327
0.05
328/1
0.09
328/2
328/3
0.09
328/4
0.05
0.01
329/1
329/2
0.10
0.11
329/3
331
0.06
333
0.11
334
0.25
335/1
0.20
0.18
335/2
335/3
0.14 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
337
0.16
340
0.16
342
0.31
343
0.56
418
0.27
419
0.20
421/1
0.06
421/2
0.06
423/1
0.12
423/2
0.12
423/3
0.67
424
0.40
425
0.51
483/1
0.03
483/2
0.03
483/3
0.02
483/4
0.02
507
0.16
508
0.02
510
0.15
योग : 13.69
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम असालिया के निर्माण के होने से ग्राम असालिया का कुल रकबा निजी भूमि 13.69 हेक्टेयर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1304 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील - पेटलावद
1651 (ग) ग्राम- नाहरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर.
निजी भूमि
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
702/1
0.14
202/2
0.06
योग : 0.20
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- असालिया तालाब के नहर निर्माण होने से ग्राम नाहरपुरा का कुल रकबा निजी भूमि 0.20 हेक्टर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1306 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र . अ- 82-2010- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम -लाड़की बेराज निर्माण ( ग्राम छायन पश्चिम) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर.
निजी भूमि
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
353
0.12
355
0.06
356
0.05
350
0.75
योग : 0.98 1652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लाड़ली बेराज के निर्माण के लिए निर्माण होने से ग्राम छायन पश्चिम का कुल रकबा निजी भूमि 0.98 हेक्टर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1308 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र . अ- 82-2010- 11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- लाड़की बेराज निर्माण ( ग्राम बामनिया) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.983 हेक्टेयर.
निजी भूमि
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
465/1
0.101
465/2
0.101
465/3
0.101
465/4
0.093
465/5
0.101
465/6
0.081
465/7
0.081
465/8
0.081
465/9
0.081
0.081
465/10
0.081
465/11
योग : 0.983
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लाड़ली बेराज के निर्माण होने से ग्राम बामनिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.983 हेक्टेयर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 3 मई 2011
प्र. क्र. 47 - अ- 82-09-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
( ग ) ग्राम- गोविन्दपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 3.256 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1) 2/2
0.126
3
0.066
4
0.100
0.271
8
9
0.117
10
0.108
0.011
14/1
15
0.153
0.221
16
58
0.189
59
0.171
60
0.220
0.135
108
109/3
0.176 भाग 1 ]
1653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
109/4
0.189
110
0.210
112
0.186
116/1
0.383
117/3
0.030
131/2
0.194
योग : 3.256
(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की पचवरा वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है .
छतरपुर , दिनांक 4 मई 2011
प्र. क्र. - 90 - अ- 82-09-10.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चन्दला
(ग) ग्राम- व्यास बदौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 8.800 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
8
0.08
0.052
9
10
0.012
11
0.1
31
0.032
32/1
0.016
32/2
0.138
33
0.008
38/2
0.02
39/2
0.08
(1)
(2)
0.05
40/1
0.112
46
0.078
47/1
47/2
0.105
48/2
0.096
0.012
146
0.112
147
0.032
149/1/1
149/2
0.042
150
0.105
151
0.17
165
0.042
0.118
166/1/2
167
0.052
0.176
168/2
0.02
175
178/1
0.078
178/2/2
0.098
0.052
179/2
558
0.11
0.128
560
561
0.078
562/3
0.226
0.072
563
0.102
569/1
569/3
0.1
0.17
570
597
0.078
0.076
598
620/1/1
0.16
621
0.072
0.116
623
658
0.064
0.112
665/1/1
666/1
0.052
0.062
666/2
0.128
667
668
0.024
0.024
675
680/1
0.073
0.052
682
683/2
0.032
683/3
0.212
0.120
684/1
0.025
685/5 1654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 686
0.089 687
0.192
0.200 690
691
0.185
0.270 69.2
703
0.110 704
0.114 706
0.152 708/1
0.101
0.072 708/2
714
0.030 715
0.035 721
0.053 722
0.167
0.030 728/1
0.080 728/2
729/1
0.020 729/2
0.121 730/1
0.029 730/2
0.467 731
0.028 732
0.022 733
0.148 734
0.022 768
0.016 770
0.068 771/1
0.137 772
0.045 773
0.013 774
0.045 796
0.016 797
0.160
0.058 798
0.004 799
800/1
0.185 800/2
0.118
0.265 803/2
0.052 849
850
0.064
0.088 903
907
0.055 908
0.118
योग : 8.800 (2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लौंड़ी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 5 मई 2011
प्र. क्र. - 05 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, संन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग) नगर/ग्राम- बैरागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
137
0.230
138
0.160
0.050
190
योग : 0.440
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिंध रमौआ लिंक नहर निर्माण हेतु ग्राम बैरागढ़ की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. 649 - प्रका . भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) ग्राम- नकबेल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टर.
रामनगर सब - माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम नकबेल, तहसील चुरहट, जिला सीधी मध्यप्रदेश
खसरा क्र . कुल रकबा अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) (अ) निजी भूमि का विवरण :
510
0.409
0.13
0.182
0.03
513
561
0.089
0.02 561/1728
0.040
0.01
716
0.938
0.12
717
0.17
0.938
718
0.547
0.02
765
0.320
0.03
766
0.06
0.328
766/1868
0.178
0.04
767
0.360
0.08
768
0.429
0.09
769
0.328
0.01 782/1878
0.186
0.02
(2)
0.142
0.166
786/1
0.008
0.097
786/2
0.214
790/1
0.053
790/2
( अ ) शासकीय भूमि निरंक का विवरण
योग ( ब )
(1) (3) 784 0.10 786 0.10 0.01 789 0.16 0.01 0.089 योग (अ) 8.033 1.21 निरंक निरंक 8.033 1.21 महोयोग ( अ +ब)
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा 1.21 निरंक प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा 1.21 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. 681 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- पाली-300
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.887 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(है. में)
(1)
(2)
0.072
156
144
0.064 1656
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
137
0.096
136
0.136
134
0.128
133
0.120
120
0.232
119
0.176
100
0.096
111
0.096
180
0.062
109
0.120
161
0.232
162
0.192
164
0.004
165
0.010
167
0.080
168
0.052
169
0.24
179
0.272
189
0.120
188
0.080
187
0.010
198
0.09
199
0.056
185
0.172
202
0.019
203
0.224
225
0.080
222
0.137
221
0.144
220
0.040
227
0.064
219
0.011
0.160
147 (शासकीय )
कुल रकबा : 3.887
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पाली -300 हटवा माइनर/ हटवा सब - माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 क्र. 683 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- तेंदुन वृत्त-230
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.198 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.54
190
0.252
192
188
0.192
0.108
187
0.084
186
184
0.132
0.216
183
182
0.552
1359
0.178
175
0.014
174
0.010
171
0.420
170
0.018
0.032
144
145
0.024
142
0.010
0.008
122
121
0.516
120
0.010
101
0.170
0.057
102
0.007
108
0.592
109
0.008
110
111
0.048
कुल रकबा : 4.198 भाग 1 ]
1657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तेंदुन वृत्त-230 हटवा माइनर/हटवा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 686 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- फरहद जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.459 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
22
0.160
24
0.216
29
0.012
30
0.152
33
0.160
39
0.016
41
0.112
42
0.144
45
0.100
46
0.003
143
0.124
144
0.052
145
0.168
156
0.016
157
0.180
170
0.056
171
0.176
172
0.052
174
0.079
178
0.360
(1)
(2)
0.056
179
180
0.080
181
0.056
0.048
182
184
0.160
202
0.151
0.008
203
221
0.072
0.080
223
225
0.088
318
0.120
319
0.088
0.036
323
324
0.050
325
0.006
326
0.022
योग : 3.459
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 688 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-डेल्ही कोठार -215
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.238 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
200
0.040
202
0.172 1658
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 203
0.120 204
0.038 206
0.019 207
0.140 210
0.002 211
0.044 212
0.064 271
0.016 332
0.160 337
0.040 338
0.080 339
0.064 340
0.045 341
0.058 342
0.002 355
0.128 357
0.160 368
0.016 369
0.408 430
0.064 718
0.006 719
0.070 720
0.093 721
0.132 722
0.100 723
0.006 755
0.120 756
0.080 757
0.032 758
0.272 762
0.250 763
0.058 764
0.088 765
0.080 766
0.072 782
0.036 1406
0.160 1408
0.077
0.040 1414
1415
0.192 1423
0.096 1425
0.004 1426
0.032 1427
0.072 (1)
(2)
1434
0.076
0.136
1435
1436
0.032
0.022
1450
1452
0.072
1453
0.017
1454
0.128
1520
0.196
1521
0.064
1522
0.104
1523
0.232
0.006
1524
0.008
1568
1575
0.005
1583
0.092
कुल योग : 5.238
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 690 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - सिरमौर
(ग) ग्राम -तिलखन-226
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.094 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.008
518
1762
0.006 भाग 1 ]
1659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 1764
0.120 1765
0.025 1766
0.016 1767
0.163 1771
0.040 1772
0.100 1775
0.085 1776
0.073
0.093 1777
1778
0.085 1781
0.018
0.050 2222
2227
0.006 2228
0.120 2230
0.120 2231
0.045 2233
0.050 2262
0.004 2263
0.015 2264
0.095 2265
0.050 2266
0.030 2268
0.060 2274
0.045 2275
0.045 2276
0.042 2277
0.080 2278
0.005 2282
0.075 2284
0.060 2286
0.003 2287
0.081 2288
0.040 2289
0.050 2293
0.024
0.020 2294
0.027 2295
2296
0.035 2303
0.061 2332
0.051 2334
0.002 2338
0.065 2339
0.002 2340
0.064
(2)
(1)
2341
0.006
0.080
2346
2348
0.035
0.055
2349
2351
0.030
2354
0.050
0.080
2355
0.040
2356
0.036
2361
2525
0.060
2526
0.220
2551
0.004
2552
0.100
2555
0.009
0.035
2557
0.030
2558
2563
0.100
0.050
2564
2565
0.040
0.025
2787
2788
0.135
0.085
3049/2788
0.200
3011/173
3.859
कुल किता अशासकीय
2229
0.060
0.009
2232
2235
0.016
0.025
2236
0.080
2345
0.045
2352
0.235
कुल किता शासकीय
महायोग 4.094
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1660
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. 692 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- हिनौता पं. भगवानराम
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.831 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
16
0.037
17
0.343
18
0.194
38
0.008
39
0.323
75
0.146
77
0.093
78
0.130
80
0.230
81
0.004
86
0.012
88
0.205
91
0.101
0.004
93
94
0.048
110
0.130
111
0.202
124
0.040
126
0.032
127
0.254
129
0.116
151
0.025
153
0.008
154
0.024
227
0.122
2.831
कुलयोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 694 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बैकुण्ठपुर -408
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.814 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
252
0.228
262
0.348
261
0.072
290
0.060
281
0.008
0.468
280
279
0.408
273
0.324
230
0.432
229
0.012
133
0.324
138
0.040
139
0.034
140
0.360
223
0.008
0.272
153
164
0.016
0.252
177
176
0.058
175
0.008 भाग 1 ]
1661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
179
0.080
178
0.208
175
0.014
180
0.104
202
0.128
181
0.240
182
0.008
204
0.089
205
0.136
451
0.096
0.040
452
453
0.04
458
0.008
454
0.112
455
0.152
456
0.144
458
0.088
0.008
459
560
0.008
561
0.008
477
0.048
475
0.194
476
0.010
474
0.104
472
0.022
487
0.083
471
0.256
469
0.216
468
0.006
143
0.264
(शासकीय)
155
0.009
(शासकीय)
156
0.009
(शासकीय)
0.024
161 (शासकीय)
6.814
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तेंदुन वृत्त-230 हटवा माइनर/ हटवा सब - माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 696 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- शाहपुर 540
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.204 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
950
0.081
1461
0.004
0.004
1481
1482
0.060
0.060
1483
0.040
1485
0.004
1486
1487
0.040
1488
0.040
0.036
1493
1494
0.101
0.142
1495
1500
0.065
1501
0.140
1502
0.035
1503
0.045
1504
0.060
16065
0.060
0.072
1508
0.101
1519
(शासकीय)
1.204 1.204 1662
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 698 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - सिरमौर
(ग ) ग्राम-पाली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.248 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
7
0.032
17
0.045
18
0.053
19
0.045
25
0.086
26
0.207
56
0.045
57
0.004
58
0.053
59
0.053
60
0.045
62
0.050
63
0.050
64
0.036
65
0.036
68
0.136
70
0.105
71
0.077
72
0.073
97
0.202
98
0.165
[भाग 1
(2)
(1)
100
0.105
103
0.207
119
0.137
120
0.016
126
0.016
128
0.101
कुल 2.180
शासकीय
22
0.048
0.020
79
कुल 0.068 कुल योग .. 2.248
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 700- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- जामू 177
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.480 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
266
0.072
268
0.137
271
0.210 भाग 1 ]
1663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
284
0.210
285
0.076
286
0.121
305
0.088
306
0.024
308
0.342
317
0.210
368
0.068
0.004
373
0.232
374
375
0.140
376
0.076
476
0.148
477
0.210
486
0.080
487
0.008
2.456
कुल
(शासकीय)
320
0.024
2.480
कुल योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 5 मई 2011
क्र. 723 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- सौर कोठार -569
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.062 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
7
0.010
8
0.120
9
0.010
10
0.036
0.040
11
20
0.081
21
0.040
0.065
28
29
0.081
0.048
30
0.060
207
209
0.060
0.010
216
217
0.045
0.021
218
219
0.041
0.218
228
229
0.081
0.020
230
0.120
231
232
0.020
260
0.117
262
0.030
0.065
263
264
0.005
270
0.050
0.085
271
272
0.006
274
0.315
0.006
334
434
0.028
435
0.080
436
0.005
0.040
438
439
0.077
0.010
442
443
0.040
445
0.050
446
0.130
447
0.044
448
0.141 1664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
455
0.020
456
0.004
458
0.080
459
0.032
0.101
460
461
0.032
528
0.146
548
0.080
3.046
कुल अशासकीय (शासकीय)-
224
0.016
0.016
3.062
कुल शासकीय भूमि महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सौर कोठार हटवा माइनर/ हटवा सब माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 725 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- गभुवानी महदेवा चौथ -125
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
79
80
0.089 0.049
(2)
(1)
81
0.032
0.065
82
0.025
83
85
0.024
0.024
86
0.202
87
कुल : 0.510
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गभुवानी महदेवा चौथ-125 कटकी माइनर/कटकी सब माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 727 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-डिहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.144
141
142
0.020 कुल योग : 0.164
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
1665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 729 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- हटवा कोठार -572 ( प.ह.नं. 23 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.347 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
61
0.032
79
0.008
0.700
295
298
0.016
303
0.020
343
0.024
344
0.091
353
0.175
355
0.048
356
0.049
0.066
433
436
0.004
437
0.020
438
0.190
439
0.077
440
0.081
441
0.080
444
0.030
446
0.093
447
0.105
449
0.058
577
0.081
587
0.008
588
0.040
589
0.049
(1)
(2)
590
0.045
0.205
591
0.004
595
596
0.045
603
0.378
0.053
604
0.007
606
611
0.042
612
0.043
613
0.030
614
0.018
615
0.035
616
0.053
0.008
617
0.032
619
620
0.032
0.178
829
0.004
830
831
0.175
839
0.246
840
0.024
845
0.360
0.012
846
851
0.087
1222
0.160
4.421
अशासकीय
299
0.279
350
0.093
0.049
358
0.030
434
445
0.430
598
0.045
0.926
शासकीय
महायोग
5.347
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत हटवा माइनर हटवा सब माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. 731 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- पुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.335 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
195
0.025
196
0.170
197
0.030
212
0.960
213
0.101
215
0.050
216
0.032
223
0.016
227
0.175
228
0.073
0.038
229
233
0.130
234
0.008
244
0.012
245
0.100
268
0.004
274
0.024
275
0.085
276
0.012
277
0.081
278
0.090
279
0.020
280
0.142
327
0.010
328
0.004
329
0.243
330
0.012
355
0.182
(2)
(1)
362
0.016
0.245
363
364
0.210
375
0.120
0.120
376
0.072
377
378
0.195
381
0.068
0.098
384
0.080
386
387
0.080
392
0.138
393
0.178
0.006
394
0.010
396
399
0.114
400
0.105
404
0.100
0.020
420
421
0.170
0.170
425
0.012
426
0.016
427
0.032
448
0.068
449
0.075
450
0.245
452
453
0.098
0.080
454
0.097
474
475
0.012
476
0.100
477
0.012
479
0.120
480
0.012
0.146
481
492
0.016
0.227
494
0.020
495
497
0.016
0.178
498
0.200
499
500
0.004
0.080
507 भाग 1 ]
1667
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
528
0.004
529
0.092
6.242
कुल अशासकीय
शासकीय
354
0.008
361
0.035
428
0.050
0.093
कुल शासकीय
6.335
महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 740 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- राजगढ़ 496 हल्का 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.267 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
828
0.108
829
0.068
830
0.012
831
0.290
843
0.058
844
0.084
(2)
(1)
0.125
847
0.078
848
0.084
849
0.019
852
853
0.148
855
0.085
856
0.174
903
0.003
904
0.084
0.075
905
0.030
906
0.146
908
0.017
909
0.067
1099
1116
0.128
1117
0.045
0.003
1118
1119
0.028
1120
0.012
1121
0.112
0.555
1193
1196
0.070
0.138
1197
0.199
1198
0.218
1199
0.045
1201
1202
0.295
1207
0.049
1282
0.048
0.48
1283
1337
0.252
0.069
1338
1339
0.444
1342
0.078
1354
0.197
1355
0.165
0.168
1473
0.082
1474
1475
0.092
1476
0.146
1477
0.015
1479
0.136
0.024
1483
0.144
1484 1668
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
1485
0.466
1486
0.80
0.58
1491
0.214
1495
1501
0.094
1502
0.048
1503
0.102
1506
0.044
1507
0.317
1509/1
0.046
योग
7.219
मध्यप्रदेश शासन
रास्ता
872
0.048
7.267
महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरसौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 742 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- पल्हान 287
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 6.172 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
170
0.135
173
0.380
183
0.115
[ भाग 1
(2)
(1)
184
0.065
185
0.065
186
0.115
187
0.082
194
0.101
0.032
196
197
0.032
0.040
198
0.040
199
200
0.120
215
0.008
216
0.020
0.024
228
योग ..
1.374
0
शासकीय
1.374
महायोग.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर सब - माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 744- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम- दुलहरा (पावई )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.640 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
512
0.002
514
0.504
0.125
919
0.160
920 भाग 1 ]
1669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 921
0.020 944
0.024 945
0.052
0.032 965
0.028 966
967
0.032 968
0.068 969
0.074 1206
0.036 1207
0.132 1208
0.073 1209
0.018 970
0.017 975
0.096 1018
0.010 1045
0.157 1046
0.012 1047
0.088 1048
0.080 1049
0.002 1050
0.088
0.153 1094
1095
0.149 1096
0.080 1265
0.040 1266
0.448 1268
0.029 1269
0.150 1102
0.006 1103
0.032 1178
0.016 1185
0.590 1186
0.160 1196
0.014 1197
0.032 1198
0.314 1200
0.009 1201
0.005 1202
0.267 1203
0.192 1270
0.030
0.004 1271
1276
0.018
5.640 योग ..
शासकीय
निल महायोग
5.640 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरसौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 746- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- पल्हान 287
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.758 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
31
0.072
32
0.116
33
0.284
0.220
42
0.048
43
0.340
44
51
0.312
88
0.152
89
0.085
133
0.120
0.072
135
136
0.144
0.004
137
0.212
138
205
0.012
206
0.028
207
0.071
210
0.048
213
0.040
214
0.072 1670
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
218
0.114
219
0.016
221
0.105
223
0.016
224
0.14
321
0.072
347
0.125
348
0.112
349
0.012
350
0.089
351
0.089
359
0.080
361
0.096
0.070
389
390
0.040
393
0.056
407
0.072
408
0.008
409
0.250
411
0.008
424
0.056
225
0.038
442
0.038
443
0.040
444
0.101
545
0.016
1395/51
0.162
4.551
योग ..
90
0.080
128
0.025
140
0.050
234
0.020
410
0.032
0.207
शासकीय भूमि का योग ..
4.758
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 क्र. 748 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.082 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
21
0.012
22
0.068
55
0.108
56
0.108
57
0.096
0.072
64
0.072
65
66
0.032
67
0.048
68
0.068
69
0.062
71
0.128
396
0.043
397
0.014
398
0.026
0.095
399
404
0.028
405
0.029
406
0.172
0.015
408
413
0.095
416
0.146
417
0.103
428
0.124
429
0.100
430
0.059
0.002
431 भाग 1 ]
1671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 440
0.017 441
0.239 442
0.068 443
0.075 465
0.232 470
0.703 471
0.019 472
0.015 473
0.130 474
0.015 478
0.198
0.066 479
480
0.008 488
0.018 503
0.224 504
0.132 506
0.036 507
0.290 508
0.058 521
0.034 522
0.123 523
0.165 591
0.042 592
0.008 593
0.008 594
0.048 600
0.151 601
0.017 606
0.080 607
0.120 791
0.020 792
0.165 793
0.122 993
0.057
0.056 994
995
0.051 998
0.026 999
0.026 1000
0.046 1002
0.018 1003
0.115 1004
0.090 1017
0.085 1023
0.004 (1)
(2)
1024
0.186
1025
0.006
1026
0.074
1040
0.006
1048
0.031
1050
0.045
1051
0.050
1052
0.086
1053
0.093
1058
0.179
1060
0.014
0.095
1061
1062
0.031
1066
0.080
1067
0.068
1101
0.266
1102
0.056
1103
0.080
1105
0.225
1108
0.019
1109
0.019
0.002
1110
1555
0.112
1557
0.035
1558
0.13
1564
0.072
1565
0.035
1566
0.072
1575
0.064
1576
0.088
1593
0.022
1594
0.182
1595
0.086
1596
0.080
1597
0.064
1598
0.062
1620
0.048
1621
0.092
1622
0.085
1623
0.026
1624
0.015
1625
0.018
1637
0.012
0.080
1638 1672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
1639
0.136
1640
0.036
1643
0.108
योग
9.654
मध्यप्रदेश शासन
0.220
444
519
0.060
774
0.04
775
0.024
776
0.04
1585
0.020
1644
0.024
योग ..
0.428
10.082
महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरसौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 750 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.078 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
2523
0.060
2524
0.032
[ भाग 1 (1)
(2)
2526
0.101
2532
0.101
2533
0.040
2534
0.072
2569
0.008
2572
0.040
2574
0.040
2575
0.008
0.016
2576
2578
0.060
0.040
2584
2585
0.080
0.060
2586
2587
0.008
2588
0.032
2595
0.072
2597
0.120
3028
0.121
3030
0.136
3144
0.152
3145
0.025
3146
0.040
3148
0.121
3151
0.274
3155
0.008
3158
0.097
0.072
3159
3160
0.072
0.072
3161
3164
0.162
3166
0.008
3167
0.016 भाग 1 ]
1673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2) 3168
0.145 3181
0.028 3183
0.113 3184
0.071 3185
0.101 3187
0.004 3188
0.112 3189
0112 3803
0.072 3804
0.060 3805
0.036 3811
0.137 3812
0.137 3818
0.120 3820
0.172 3821
0.105 3822
0.120 3824
0.032 3830
0.282 3833
0.096 3835
0.065 3836
0.065 3837
0.024 3861
0.136 3863
0.034 3864
0.004 3865
0.072 3866
0.274 3870
0.72 3871
0.072 3872
0.080 (1)
(2)
3873
0.016
4024
0.004
4025
0.0165
4026
0.160
4027
0.101
4028
0.008
4042
0.024
4043
0.004
0.008
4047
4048
0.101
0.024
4049
4050
0.072
4051
0.060
4053
0.016
0.080
4054
4055
0.004
4056
0.152
4093
0.064
4094
0.162
0.025
4099
0.004
4113
0.004
4114
0.120
4148
4149
0.120
4174
0.008
4176
0.120
0.040
4178
4180
0.072
4181
0.020
0.020
4182
4184
0.101 1674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
4187
0.101
7.078
योग ..
निल
शासकीय भूमि
6 हे.
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.बी. श्रीवास्तव , प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 11 मई 2011
क्रमांक-241- भू-अर्जन- 2011 - प्रकरण क्रमांक 07- अ-82- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- देवास
(ग) ग्राम- रसूलपुर
(घ) क्षेत्रफल-5.239 हेक्टेयर
सर्वे नम्बर
रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
254/2
0.089
(1)
(2)
0.093
255/8 पेकी
259
0.032
260/1
2.129
260/2 पेकी
0.053
0.052
260/3 पेकी
260/4 पेकी
0.052
0.045
260/5 पेकी
0.020
262/1
0.020
262/2
262/3
0.024
262/5
0.012
0.020
264/1
0.551
264/2
0.020
264/3
265
0.109
0.186
268
269
0.049
0.198
270 पेकी
1.012
276/1 पेकी
255/1/1
0.041
255/5/3
0.020
0.113
255/1/2
0.170
255/5/2
255/6/1
0.129
योग .. 5.239
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देवास विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित वाणिज्यिक सह - आवासीय योजना के अन्तर्गत आने से भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, देवास विकास प्राधिकरण , देवास के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलता सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर , दिनांक 6 अप्रैल 2011
क्र. 544 - गोपनीय - 2011-दो- 3-1-2011 ( भाग - बी ) .- प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में " Induction Training Programme " (Final phase) (2010 Batch) जो दिनांक 25 अप्रैल 2011 से 13 मई 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 अप्रैल 2011 को प्रातः काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 अप्रैल 2011 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा .
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शान 5 बजे तक के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761- 2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे .
8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. B/ 1225- दो - 14-1-2011.-श्री अनिल कुमार देशमुख , सहायक ग्रन्थपाल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की नियुक्ति/ पदोन्नति अनुभाग अधिकारी /ग्रन्थपाल के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9,300-34800+ ग्रेड पे रुपये 4200 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है, यदि वे पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक जो भी पूर्व में हो तक विचार नहीं किया जावेगा . यदि वे पदोन्नति पर दिनांक 20 अप्रैल 2011 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं.
जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011
क्र. 578-गोपनीय- 2011- दो- 3-1-2011 ( भाग - बी ) . न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है , को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम 1676
तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 23 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2011 को प्रातः काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल 2011 को प्रात:काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी . ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
8. ( 1 ) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई - कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
( 2 ) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.
(3 ) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं हैं अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थायें की जा सकें.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा. Jabalpur , The 18th April 2011
No. 70 - II- 15-50-87 - V . In exercise of the powers conferred by Clause ( b ) of Sub section (2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act , 1987 ( No. 39 of 1987) . As amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (59 of 1994) , read with Sub regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations , 1997as amended under section 29A of Legal Services Authorities Act, 1987 , Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , nominates Hon'ble Shri Justice S. K Gangele , High Court of Madhya Pradesh , Bench Gwalior , as Co- chairman of High Court Legal Services Committee at Gwalior, with immediate effect .
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011
क्र. B - 1298- एक-7-3-2011-( भाग एक) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 4929- एक-7-3-2010 ( भाग एक ) , जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए, शुक्रवार दिनांक 22 अप्रैल 2011 को गुडफ्राइडे के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्य पीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के न्यायालयों एवं रजिस्ट्री में अवकाश घोषित किया जाता है.
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में द्वितीय शनिवार दिनांक 10 दिसम्बर 2011 ( अवकाश दिवस ) को न्यायालयों एवं रजिस्ट्री में कार्य दिवस घोषित किया जाता है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार. जनरल.
जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2011
क्र. B -1250-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 28 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 मार्च 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 1252-दो- 2-19-2008.- श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 5 से 8 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. C- 2777- दो- 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनुपपुर को दिनांक 19 से 26 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनुपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2782-दो-2-129-2006. श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 से 23 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20-3-2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C -2787- दो-2-32-2011 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 5 से 8 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1678
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011
क्र. C - 2865- चार -8-42-77- चौदह . श्री ए. के. गोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , कोतमा, जिला अनूपपुर को दिनांक 4 से 9 फरवरी 2011 तक छः दिवस का एवं दिनांक 10 फरवरी से 26 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिवस का असाधारण अवकाश ( अवैतनिक अवकाश ) मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश) नियम, 1977 के नियम 31 ( 1 ) ( अ ) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. गोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , कोतमा , जिला अनूपपुर को कोतमा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
असाधारण अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1977 के नियम 36(4 ) के अंतर्गत देय नहीं होगा.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. गोठिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011
क्र. C- 2924- दो - 2-10-2011.- श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 18 से 21 अप्रैल 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 अप्रैल 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 22 अप्रैल 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 2926- दो- 2-37-2011.- श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
( 1 ) दिनांक 16 मार्च 2011 का 1 दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) दिनांक 16 से 18 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही . सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .
[भाग 1 कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार .
जबलपुर , दिनांक 08 अप्रैल 2011
क्र. 553 -गोपनीय- 2011-दो-3-1-2011 ( भाग - ए) .- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1के स्थानांतरण संबंधी रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 526 एवं 527 -गोपनीय- 2011- दो - 3-1-2011 ( भाग - ए) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 के पृष्ठांकन क्रमांक 528- गोपनीय- 2011 -दो-3-1-2011 (भाग- ए) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 में संबंधित अधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना के नये स्थान पर पदभार ग्रहण की नियत दिनांक " 18 अप्रैल 2011 अथवा उसके पूर्व " को परिवर्तित कर एतद्वारा दिनांक " 30 अप्रैल 2011 अथवा उसके पूर्व " किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2011
क्र. 596-गोपनीय- 2011 -दो- 3-1-2011 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
(1) (2) 1 श्रीमती सविता सिंह सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इन्दौर.
2 श्री आशुतोष मिश्रा नवम्व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इन्दौर.
सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इन्दौर की हैसियत से श्रीमती सविता सिंह के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2011
क्र. 653 -गोपनीय - 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में भाग 1 ]
1679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(3) 1 श्रीमती सरिता सिंह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल.
अपर सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , म. प्र . स्टेट इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C. ) भोपाल द्वारा आई. सी. डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीविजय कुमार पाण्डे के स्थान पर.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत से श्रीमती सरिता सिंह के स्थान पर.
2. श्री विजय कुमार पाण्डे अपर सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट कार्पोरेशन , लिमिटेड (M.P.S.I.D.C. ) भोपाल द्वारा आई . सी. डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय.
(1)
(2)
(3)
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) इंदौर की हैसियत से.
3 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेककोर्ट ) , इंदौर.
टिप्पणी. - श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी का स्थानांतरण निरस्त हो जाने के फलस्वरूप वे अपने पूर्व पद अर्थात् अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की हैसियत से कार्य करते रहेंगे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकड़े , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2011
क्र. बी- 1300-तीन-10-42-75- ( छतरपुर - बड़ामलहरा ) .--उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी- 3717-तीन - 10-42-75- (छतरपुर - बड़ामलहरा ) दिनांक 20 अक्टूबर 2009 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , बिजावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय, बड़ामलहरा से है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
No.B - 1300 - III - 10-42-75 ( Chhatarpur- Badamalahara ) .-High Court Notification No. D -3717- III- 10-42-75 ( Chhatarpur - Badamalahara) dated 20-10-2009 , so far as it relates to holding line Court of Additional Judge to Civil Judge Classs - I Bijawar to Badamalahara , is hereby stands cancelled .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अभय कुमार, रजिस्ट्रार.
जबलपुर , दिनांक 7 अप्रैल 2011
क्र. 548 - गोपनीय- 2011- दो-3-250-57 ( भाग-29 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2010- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमाकं -18 ) , दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
(2)
(1) 1
(3) देवास श्री मयंक कुमार शुक्ला
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
1680
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. 564 -गोपनीय- 2011- दो - 3-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
क्रमांक
नाम
कहां से (2)
(1)
(3) 1
शहडोल श्री मनोज कुमार सिंह
2
राजेन्द्रग्राम श्री नीरज कुमार सोनी
3
सीधी श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे
4
इन्दौर श्री मनीष भट्ट
5 श्री विकास चौहान
मंदसौर 6
भोपाल श्री निवेश कुमार जायसवाल
7 कुमारी श्वेतागोयल
गुना 8 श्री सिद्धार्थ तिवारी
ग्वालियर 9
हटा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर)
10 श्री आदित्य रावत
खिलचीपुर 11 श्री हेमन्त सिंह
नागदा 12
नागदा श्री विवेक कुमार चंदेल
13
ब्यावरा कुमारी बबीता होरा
14 श्री धनेन्द्र सिंह परमार
बुधनी सारणी
कहांको
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सिरमौर
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छतरपुर
बड़ामलहरा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
इन्दौर
इन्दौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री मनीष भट्ट के स्थान पर.
मंदसौर
मंदसौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
धरमपुरी
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
गुना
गुना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर अशोकनगर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी रमा शिवहरे के स्थान पर.
मुरैना
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सारंगपुर
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
ब्यावरा
राजगढ़
से कुमारी बबीता होरा के स्थान पर. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत इंदौर
देपालपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में .
रतलाम
रतलाम
से श्री गौतम भट्ट के स्थान पर. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत मनासा
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री समरेश सिंह के स्थान पर.
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3) 15
अशोकनगर कुमारी रमा शिवहरे
16 श्री समरेश सिंह
गुना 17
रतलाम श्री गौतम भट्ट
18 श्री निशिथ खरे
देवास 19 श्री आशुतोष शुक्ला
सोहागपुर 20 श्री गौतम सिंह मरकाम
शहडोल 21 श्रीमती बरखा दिनकर
हरदा 22
देवास डॉ. कुमारी महजबीन खान
23
मुरैना श्रीविजय कुमार शर्मा
24
विदिशा श्री जफर इकबाल
25 श्री आलोक दुबे
खिलचीपुर टिप्पणी.-
1.
श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सीधी,
2.
श्री मनीष भट्ट, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , इन्दौर,
3.
4. श्री सिद्धार्थ तिवारी , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ग्वालियर ,
5.
6.
7.
1681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(4)
(5)
(6)
भोपाल
भोपाल
उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री निवेश कुमार जायसवाल के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में .
नागदा
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री विवेक कुमार चंदेल के स्थान पर .
सांवेर
इंदौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
इंदौर
इंदौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में .
आमला
बैतूल
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
निवारी
टीकमगढ़
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
विदिशा
विदिशा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 कीहैसियत से श्री जफर इकबाल के स्थान पर.
रायसेन
गोहरगंज
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नसरुल्लागंज सीहोर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
हरदा
हरदा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
श्री निवेश कुमार जायसवाल, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, भोपाल ,
श्री विवेक कुमार चन्देल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नागदा, जिला उज्जैन ,
कु. बबीता होरा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ब्यावरा , जिला राजगढ़ ,
श्री धनेन्द्र सिंह परमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , स्थान बुधनी, जिला सीहोर.
8. कु. रमा शिवहरे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , अशोकनगर,
9 .
10.
श्री आशुतोष शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , सोहागपुर, होशंगाबाद,
श्रीमती बरखा दिनकर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , हरदा के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.
1682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2011
क्र. 584-गोपनीय- 2011-दो- 2-33-57( भाग -10 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक4-1-2002-21- ब ( एक) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश क्रमांक 4-1-2002-21 - ब ( एक ) , दिनांक 28 जून 2003 तथा दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अंतर्गत स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालय को उसी हैसियत में स्तम्भ क्रमांक (3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ क्र. ( 4 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है : -
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
सागर श्रीमती आराधना चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर.
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
(4)
भोपाल
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 585- गोपनीय- 2011- दो-2-1-2011 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस-अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है : -
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से
कहां को
(1)
(2)
(3)
(4) 1
रीवा
शहडोल
श्री अमरनाथ (केशरवानी )
भोपाल
विदिशा
2 श्री विनोद भारद्वाज , रजिस्ट्रार म. प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
विशेष न्यायालय का नाम (5)
(6)
(7)
शहडोल शहडोल पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी. एस. पाटीदार के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अखिलेश पण्डया के स्थान पर .
भाग 1 ]
1683
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
3
पन्ना
भोपाल श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
4
मंदसौर
भोपाल श्री अशोक कुमार तिवारी ( जूनियर ) , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
5
भोपाल
सिवनी
श्री शम्भू सिंह रघुवंशी , विधि परामर्शी, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.
(5)
(6)
(7) पन्ना
पन्ना पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री हरि शंकर वैश्य के स्थान पर .
मंदसौर मंदसौर पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
सिवनी सिवनी पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 586-गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कण्डिका ( 2 ) की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1 श्रीगोपाल श्रीवास्तव
जबलपुर 2
सागर श्रीमती सईदा बानो रहमान
3 श्री महेश भदकारिया
भोपाल 4
भोपाल श्री विमल प्रकाश ,
अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
सारणी
कहां को
सत्र खण्ड का नाम (5)
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सतना
सतना
षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 2, विद्युत् अधिनियम, भोपाल की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
जबलपुर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गोपाल श्रीवास्तव के स्थान पर.
1684
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(1)
(3) 5 श्री अजय कुमार गर्ग
मुलताई 6
ब्यावरा श्री सुरेश कुमार आरसे
7
इंदौर श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी
8
भोपाल श्री राजीव कुमार करमहे
9 श्रीमती आशा गोधा
सागर 10
सागर श्री नवनीत कुमार गोधा
11 श्री अजय श्रीवास्तव
भोपाल 12 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
ग्वालियर 13
भोपाल श्री अमनीस कुमार वर्मा
14 श्री ललित किशोर
अशोकनगर 15
(4)
(6)
(5)
जौरा
मुरैना
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
आगर
शाजापुर
अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश कीहैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शाजापुर
शुजालपुर
अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मण्डला
मण्डला
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
रतलाम
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
रतलाम
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
विदिशा
विदिशा
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
भोपाल
भोपाल
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय श्रीवास्तव के स्थान पर .
मुरैना
मुरैना
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मुरैना
मुरैना
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. जी. कोठे के स्थान पर.
अशोकनगर
हरदा श्री संजय कुमार जैन (सीनियर)
16 श्री रमेश मावी
अलीराजपुर 17
नौगांव
सागर
श्री कृष्ण गोपाल सुरेका
18 श्री अजीत सिंह
भिण्ड
ग्वालियर
19
कटनी श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह
अशोकनगर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ललित किशोरके स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
सागर
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एन. के. गोधा के स्थान पर.
ग्वालियर
दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. पी. सोनी के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -6 , विद्युत् अधिनियम , इन्दौर की हैसियत से श्री मोहम्मद शमीम के स्थान पर.
भाग 1 ]
1685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(2)
(3) (1)
20 श्रीमती इन्द्रा सिंह
कटनी 21 श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे
मुरैना टिप्पणी ..
1.
(4)
(5)
(6)
इंदौर
इंदौर
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -7, विद्युत् अधिनियम , इन्दौर कीहैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णीके स्थान पर.
रायसेन
रायसेन
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 304-गोपनीय- 2011 - दो- 2-1-2011 ( भाग - ए) , दिनांक 24 फरवरी 2011 , जहां तक इसका संबंध श्री विमल प्रकाश , अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल का भोपाल से सिवनी स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
2. श्री ललित किशोर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किया गया है .
जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011
क्र. 602- गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1 श्री एम. एस. ए. अंसारी
बैतूल 2 श्रीमती आशिता श्रीवास्तव
खण्डवा 3 श्री संजीव श्रीवास्तव
खण्डवा 4
इंदौर श्री दिनेश कुमार पालीवाल
सत्र खण्ड
कहां को
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
सतना
अमरपाटन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
गुना
गुना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
छतरपुर
छतरपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(3) 5
सतना श्री विजय कुमार पाण्डे
6 श्री आर. पी. एस. सिकरवार
झाबुआ 7
डबरा श्री विनोद कुमार
8 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
रीवा 9 श्री राजेश गुप्ता
छतरपुर 10
पन्ना श्री प्रभात कुमार मिश्रा
(6)
(5)
(4)
भोपाल
भोपाल
अपर सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन , लिमिटेड ( M.P.S.I.D.C. ) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय.
बड़वानी बड़वानी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रवि कुमार नायक के स्थान पर .
रीवा
रीवा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर.सी.एस. बिसेन के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
उज्जैन
उज्जैन
सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बैतूल
बैतूल
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम.एस.ए. अंसारी के स्थान पर.
क्र. 603 - गोपनीय - 2011 - दो - 2-1-2011 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
नाम
कहां से क्रमांक
(2)
(1)
(3)
(4)
1
राजगढ़ डॉ. रमेश साहू
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
सत्र खण्ड का नाम (5)
ब्यावरा
राजगढ़
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान- ब्यावरा कीहैसियत से.
भाग 1 ]
1687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(4)
(3) 2
इंदौर
गुना श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा
सतना
ग्वालियर
3 श्री सतीश चंद्र शर्मा ( जूनियर )
(6)
(5)
इंदौर
अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) की हैसियत से.
ग्वालियर
तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 605 -गोपनीय- 2011- दो-3-250-57 ( भाग-29 ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है , और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी ) 1-2010- इक्कीस - ब ( एक) ( मेरिट क्रमाकं -45 ) , दिनांक 6 अप्रैल 2011 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
(1)
(2)
(3) 1
श्रीमती ज्योत्सना आर्य
शाजापुर न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2011
क्र. 631 - गोपनीय - 2011-दो- 3-1-2011 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करन के दिनांक से नियुक्त करता है: -
सारणी
कहां को
नाम
क्रमांक
कहां से (2)
(3)
(4) (1)
1
सतना
सतना श्री संजय कुमार पाण्डे
पदस्थापना के
न्यायालय में पदस्थापना
के संदर्भ में टिप्पणी जिले का नाम
(6)
(5)
सतना
प्रथम व्यवहारन्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. पी. सोनकर के स्थान पर.
1688
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 2
बालाघाट
बालाघाट
श्री महेश कुमार सैनी
अंजड़
प्रथम व्यवहारन्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
3 श्री राम प्रसाद सोनकर
सतना
भोपाल
भोपाल
अतिरिक्तमुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी , म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन , लिमिटेड (M.P.S.I.D.C. ) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय.
क्र. 632-गोपनीय- 2011- दो- 3-1-2011 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से कहां को
(1)
(2)
(3)
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
1
इन्दौर
श्री कृपा शंकर शाक्य खुरई
महू
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
2 श्री आमोद आर्य
बैरसिया
विदिशा
कुरवाई
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3
रीवा
निवास
मण्डला
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से.
श्री कृष्णदास महार
4
सतना
सतना
श्रीमती कविता दीप खरे सागर
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
5
ब्यावरा
बेगमगंज
रायसेन
श्री धनराज दुबैला
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6
ब्यौहारी
रीवा
रीवा
श्री सुधीर सिंह
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.
7
उमरिया
उमरिया
श्रीमती माधुरी राज लालजी निवास
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.
8
चंदेरी
देवास
देवास
श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री राजकुमार वर्मा के स्थान पर.
भाग 1 ]
1689
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
(1)
(2)
(3) 9
देवास श्री राजकुमार वर्मा
10 श्री शिवकांत
लौण्डी 11
बीना श्री सुरेश चंद्र पाल
12 श्री प्रदीप सोनी
महू 13 श्री भू- भास्कर यादव
छिंदवाड़ा 14
देवास श्री पद्मेश शाह
15
सिवनी श्री राजेश कुमार रावेतकर
16 श्री रूपम वेदी
सिरोंज 17 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर महीदपुर 18
बिजावर श्री संतोष कुमार गुप्ता
19
छतरपुर श्री राजेश कुमार देवलिया
(4)
(5)
(6)
अंजड़
बड़वानी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री महेश कुमार सैनी के स्थान पर.
बीना
सागर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुरेश चंद्र पाल के स्थान पर.
धार
धार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
डबरा
ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , डबरा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
वारासिवनी
बालाघाट
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
परासिया
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
छिंदवाड़ा
इन्दौर
इन्दौर
नवम्व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
उज्जैन
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सिरोंज
विदिशा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री रूपम वेदी के स्थान पर.
छतरपुर
छतरपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बिजावर
छतरपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
टिप्पणी क्रमांक ( 1 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 526 एवं 527/ गोपनीय/ 2011 /दो- 3-1-2011- ( भाग - ए) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 , जहां तक इसका संबंध श्री संजय कुमार पाण्डे का सतना से बालाघाट , श्री कृपा शंकर शाक्य का खुरई से पन्ना, श्री कृष्णदास महार का रीवा से पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, श्रीमती कविता दीप खरे का सागर से अमरपाटन जिला सतना , श्री धनराज दुबेला का ब्यावरा से राजपुर जिला बड़वानी, श्री सुधीर सिंह का ब्यौहारी से बेगमगंज जिला रायसेन, श्रीमती माधुरी राज लालजी का निवास से रीवा , श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी का चंदेरी से सुसनेर जिला शाजापुर एवं श्री शिवकांत का लौण्डी से कोलारस , जिला शिवपुरी , स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
टिप्पणी क्रमांक ( 2 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 527/गोपनीय/ 2011/दो - 3-1-2011- ( भाग - ए) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 , जहां तक इसका संबंध , श्रीमती किरण सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 , अमरपाटन , जिला सतना का स्थानांतरण सतना से निवास जिला मण्डला, श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि. - 2 ) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट , शाजापुर का स्थानान्तरण शाजापुर से कुरवाई जिला विदिशा , श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 /न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय , रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, मण्डला का स्थानांतरण मण्डला से परासिया जिला छिन्दवाड़ा, श्री नवीन कुमार शर्मा , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कोलारस , जिला शिवपुरी का स्थानांतरण कोलारस से डबरा जिला ग्वालियर, 1690
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
श्री शशिकांत वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा का स्थानांतरण उमरिया एवं श्री अरूण श्रीवास्तव , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय , रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, सीहोर का स्थानांतरण सीहोर से सतना से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है . उक्त सभी न्यायिक अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर कार्य करते रहेंगे .
टिप्पणी क्रमांक ( 3 ) - रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 526 एवं 527/गोपनीय/ 2011 /दो - 3-1-2011- ( भाग - ए) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 , के द्वारा स्थानांतरित निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के तहत किये गये स्थानांतरण के संबंध में, जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे वे निरस्त कर दिये गये हैं, अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 9-5-2011 अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करें:-
1 .
कुमारी शालिनी शर्मा , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , मुरैना.
2.
श्री सुनील मालवीय , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय , मनावर, जिला धार.
3. श्रीमती कुमुदनी पटेल, दशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , ग्वालियर.
4.
श्री संजय कुमार जैन ( जूनि.2 ) , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , इटारसी, जिला होशंगाबाद.
5. श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , ग्वालियर.
6.
श्री संजय श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , कुरवई, जिला विदिशा .
7.
श्री निसार अहमद, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , गोहरगंज, जिला रायसेन.
टिप्पणी क्रमांक ( 4 ) - रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 527 /गोपनीय/ 2011/दो - 3-1-2011- ( भाग - ए) , दिनांक 1 अप्रैल 2011 , के द्वारा स्थानांतरित , श्री प्रशांत कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , बंडा जिला सागर को, बण्डा से ग्वालियर स्थानांतरण हेतु, नियमानुसार स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता होगी.
टिप्पणी क्रमांक ( 5 )
1. श्री राम प्रसाद सोनकर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सतना.
2.
श्री सुरेश चंद्र पाल , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , बीना , जिला सागर.
3. श्री प्रदीप सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , महू के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश महू जिला इंदौर.
4.
श्री भू- भास्कर यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय , छिन्दवाड़ा.
5. श्री संतोष कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , बिजावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बिजावर जिला छतरपुर.
के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त किया गया है . इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी.
जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल , 2011
क्र. 649 - गोपनीय - 2011- दो - 2-1-2011 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा. - 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस-अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट भाग 1 ]
1691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है : -
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से
कहां को
(3) (1)
(2)
(4)
1 श्री संजीव दत्ता
रीवा
छतरपुर
न्यायालय के संदर्भ में
विशेष सत्र खण्ड का नाम
टिप्पणी
न्यायालय का नाम
(6)
(7) (5)
छतरपुर छतरपुर पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
क्र. 650 - गोपनीय - 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3)
(4)
1
बैढ़न
डॉ. विजय कुमार अग्रवाल
टीकमगढ़ 2 श्री ओंकार नाथ
रीवा
देवास 3
सागर
श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
कुक्षी 4
मनावर
कटनी
श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर )
5
शिवपुरी
सेवढ़ा
श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी
6
मनावर
सेवढ़ा श्री राजेन्द्र कुमार गोंदले
7
धार श्री अखिलेश जोशी
शुजालपुर
कहां को
सत्र खण्ड
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
सिंगरौली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
रीवा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दतिया
अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. गोंदले के स्थान पर.
धार
अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर ) के स्थान पर .
शाजापुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
क्र. 651 -गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग- बी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्टस् को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से
कहां को
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(6) 1 श्री लखनलाल गर्ग
(3) दतिया
(4) डबरा
(5) ग्वालियर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , डबरा की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
टिप्पणी.-
1 . श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी जिला धार का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किया गया है .
2. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 586- गोपनीय- 2011 -दो- 2-1-2011 ( भाग - बी ) , दिनांक 15 अप्रैल 2011 , जहां तक इसका संबंध श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी का इंदौर से शुजालपुर , जिला शाजापुर स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
3 रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 602- गोपनीय - 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) , दिनांक 19 अप्रैल 2011 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती आशिता श्रीवास्तव का खण्डवा से गुना तथा श्री संजीव श्रीवास्तव का खण्डवा से गुना स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
4. रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 585 एवं 586-गोपनीय-2011-दो- 2-1-2011 ( भाग - ए एवं बी ) , दिनांक 15 अप्रैल 2011 , के द्वारा स्थानांतरित निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि, उनके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के संबंध में , जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे वे निरस्त कर दिये गये हैं , अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 7-5-2011 अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करें :-
1.
श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल 2.
श्री अजय कुमार गर्ग , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुलताई, जिला बैतूल
3. श्री महेश भदकारिया, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -2 , विद्युत अधिनियम, भोपाल 4.
श्री राजीव कर्महे , तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
5. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 602- गोपनीय-2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) , दिनांक 19 अप्रैल 2011 , के द्वारा स्थानांतरित निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त कर दिया गया है, अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 7-5-2011 अथवा उसके पूर्व कार्यभार ग्रहण करें : -
1. श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -5 , विद्युत् अधिनियम, इंदौर.
भाग 1 ]
1693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2011
जबलपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. 662 -गोपनीय - 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी , को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
खाचरौद श्री सतीश कुमार ताराम
2 श्री जयराम सिंह कटारिया
खरगौन 3 श्री रूप सिंह अलवा
जोबट
खाचरौद
4
सीधी श्री अक्षय कुमार द्विवेदी
5 श्री पंकज गौर
छिन्दवाड़ा 6
खरगौन
श्री निर्भय सिंह सुलया
सरदारपुर 7 श्री रेवा राम बामनिया
जबलपुर
कहां को
(4)
सत्र खण्ड का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
बैतूल
मुलताई
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
सरदारपुर
अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एन. एस. सुलया के स्थान पर.
उज्जैन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सतीश कुमार ताराम के स्थान पर.
पवई
पन्ना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
इन्दौर
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -5, विद्युत् अधिनियम, इंदौर की हैसियत से.
मण्डलेश्वर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जयराम सिंह कटारिया के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पंकज गौर के स्थान पर .
क्र. 663 - गोपनीय - 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) को सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ) की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्टस् को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1694
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2011
[ भाग 1 (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से
कहां को
(1)
(2)
(3)
(4)
1
पवई श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय
रीवा
मऊगंज
2 श्री संजय कुमार द्विवेदी
छिन्दवाड़ा 3
मऊगंज श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन
कुक्षी
सत्र खण्ड कानाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
रीवा
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) रीवा की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
रीवा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन के स्थान पर.
धार
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. बी-1209- तीन-10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी- 758- तीन-10-40- 78( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 6 मार्च, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 8 के खण्ड ( 2 ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
अनुसूची
क्रमांक
विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम
(1) "8
(2) श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, मुख्य, न्यायिक दण्डाधिकारी , ग्वालियर.
स्थानीय अधिकारिता ( सिविल जिले )
मुख्यालय
(4)
(3) ग्वालियर
ग्वालियर , मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, दतिया तथा टीकमगढ़.
No.B - 1209 - III - 10-40-78 (Economic- Offences .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in its notification No. C- 758 - III - 10-40-78 (Economic- Offences ) , dated 6th March , 2009.
AMENDMENT
In the schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 8th following entries shall be substituted namely :-
S.No.
Head Quarter
Name of the Presiding Officer ofthe Special Court
(1) 8
(3) Gwalior
Shri Sanjay Kumar Chaturvedi , CJM , Gwalior (2)
Local Area (Civil Districts)
(4) Gwalior , Morena , Sheopur , Bhind, Shivpuri , Guna, Datia & Tikamgarh " उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.