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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 20 May 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-05-20.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2011- वैशाख 30 , शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2011

क्र. ई - 5-560 - आयएएस - लीव- एक 5.- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 10 से 16 मई 2011 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

1695

(3 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-780 - आयएएस- लीव--5- एक ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल , आयएएस. , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 9 मई 2011 से 4 जून 2011 तक सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 मई 2011 एवं 5 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री आलोक कुमार सिंह, राप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .

1696

खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर , जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 7 मई 2011

क्र. ई - 5-876- आयएएस लीव 5 - एक ( 1 ) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 4 से 15 मार्च 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस . नायक को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-865 - आयएएस लीव 5- एक ( 1 ) श्री वी . किरण गोपाल , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया को दिनांक 9 मई 2011 से 10 जून 2011 तक तैतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 मई 2011 एवं 11 , 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वी. किरण गोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , पिपरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[ भाग 1 (3) अवकाशकाल में श्री वी. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वी. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-693 - आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) श्री अरूण तिवारी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23 मई 2011 से 4 जून 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण तिवारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-497 - आयएएस लीव एक 5-( 1 ) श्री एस. पी. एस. परिहार , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 23 से 31 मई 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री एस. पी. एस. परिहार की अवकाश अवधि में श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस . , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा विभाग का कार्य देख सकेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस . पी. एस. परिहार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री एस. पी. एस. परिहार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . पी. एस. परिहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

1697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

क्र. ई - 5-498 - आयएएस- लीव- एक-5.- श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक ( फील्ड ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 13-77- 2010-5-एक, दिनांक 15 अप्रैल 2011 के द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2011 से 10 जून 2011 तक आयोजित अनिवार्य मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फार आयएएस आफिसर्स ( फेस IV- Rounds 5th ) में भाग लेने के फलस्वरूप उक्त अवधि में इनके विभाग का प्रभार श्री प्रमोद कुमार दास , आयएएस , वि. क्र. अ. सह- श्रमायुक्त , मध्यप्रदेश , इन्दौर को सौंपा गया था.

( 2 ) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री प्रमोद कुमार दास के स्थान पर श्री रजनीश वैश्य , आयएएस. , वि. क. अ.- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग , अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ आयुक्त- सह- संचालक ( फील्ड ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर का प्रभार देखा जा सकता है .

( 3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

क्र. ई- 5-486- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , वि. क. अ. सह- आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 2 से 7 मई 2011 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है .

(2 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश की अवधि में श्री पी. के. दाश , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टेमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. ( ट्रायफेक ) तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ वि. क. अ.-सह- आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

क्र. ई - 5-842 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , ग्वालियर/चम्बल संभाग को दिनांक 18 से 31 मई 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , ग्वालियर/चम्बल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-432 - आयएएस लीव 5- एक श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे ( 1981 ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 मई 2011 से 15 जुलाई 2011 तक छियहत्तर दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई - 5-42 - आयएएस लीव 5- एक- श्री प्रशांत मेहता, आयएएस. , महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 20 से 26 मई 2011 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27 से 28 मई 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 मई , 2011

क्र. ई- 5-821 - आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे. , सचिव, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 22 से 25 मार्च 2011 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1698

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

( 3 ) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहैल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-841- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस. , कलेक्टर , जिला दतिया को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2011 से 13 मई 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . उक्त अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 11 से 28 मई 2011 तक अट्ठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक ".

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र . 426-321-2011- ब-सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अप्रैल 2010 से दिनांक 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथा संभव उसे उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , खेमराज माहौर , अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 मई 2011

क्र. 4046- एफ.आर.एस.- 8 - तेरह -2007 .- राज्य शासन , एतद्वारा श्री पी. के. वैश्य, प्रबंध संचालक, एम. पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि.

[भाग 1 के नियुक्ति आदेश क्रमांक 3185 - एफ. आर. एस.- 8-13-2007 दिनांक 6 मई 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए उनकी कार्यावधि तीन वर्ष के स्थान पर दिनांक 31 मार्च 2012 तक निर्धारित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के . गुप्ता, अपर सचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2011

क्र. एफ- 03-26-2011 - दो ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्न- पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 1 कु. विनीता जैस

इन्दौर संभाग

2 श्री फिरोज खान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

निम्नस्तर जबलपुर संभाग

1 श्री बेनी प्रसाद जंघेल वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री ऋषी कुमार सूर्यवंशी वाणिज्यिक कर निरीक्षक

भोपाल संभाग

3 श्री योगेश कुमार लवानियां वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 श्री राम कुमार सिंह वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री जीतेन्द्र सिंह चावड़ा वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री हरि शंकर सोनी कराधान सहायक

ग्वालियर संभाग

7 श्री आशीष चौधराना वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा वाणिज्यिक कर निरीक्षक भाग 1 ]

1699

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(2)

(3) (1)

सागर संभाग

9 श्री कल्याण सिंह यादव वाणिज्यिक कर निरीक्षक

इन्दौर संभाग

10 श्री कमल विजयवर्गीय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार बिडारे

12

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री बाबूलाल मरमट

13 श्री राजेन्द्र श्रोत्रिय

कराधान सहायक 14

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्रीमती गरिमा शुक्ला

15

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्रीमती करूणा माथुर

16 श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय

18 श्री विनय दीप खलखो

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री संजय उज्जैनी

20 श्री जगदीश चन्द्र मरमट

कराघान सहायक 21

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री गोपालकृष्ण मिश्रा

22 श्री विजय राठौर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री मगन सिंह मसानियां वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री कमलेश कुमार चावण्ड

25 श्री चन्द्रशेखर ओझा

कराधान सहायक 26

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री सत्यनारायण यदुवंशी

27

कराधान सहायक श्री मकसूद एहमद खान

28 श्री जयराम सिंह मण्डलोई कराधान सहायक 29 श्री सत्यनारायण धौसारिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक 30

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री क्रितेश कुमार शर्मा

31

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री ललित कुमार सोमानी

32

कराधान सहायक श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

33

कराधान सहायक श्रीमती साधना शुक्ला

34

कराधान सहायक श्री शेख अनवर

35

कराधान सहायक श्री जयप्रकाश जोशी

36

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री सुनिल कुमार गोगडे

37

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र ठाकुर

38 श्री राजेन्द्र शिन्दे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 39

कराधान सहायक श्री विजय कुमार तिवारी

40

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री मंगलेश कुमार चौरे

41

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री पूनमचंद पाटीदार

42 श्री किशोर भगोरे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 43 श्री सतीश जोशी

कराधान सहायक क्र. एफ- 03-28-2011- दो ए( 3 ).- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 21 जनवरी 2011 को प्रश्नपत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु.

(1)

(2)

(3)

होशंगाबाद संभाग

1

सहायक वन संरक्षक श्री राकेश कुमार भट्ट

इन्दौर संभाग

2

सहायक वन संरक्षक श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा

3 श्री ओमप्रकाश शर्मा

सहायक वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक 4 श्री अशोक व्ही. खराटे

सहायक वन संरक्षक 5 श्री अभय कुमार जैन

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक 6 श्री एस. पी. मिश्रा

सहायक वन संरक्षक 7 श्री रामानन्द वर्मा

सहायक वन संरक्षक 8 श्री सी. एस. वर्मा

सहायक वन संरक्षक 9 श्री मदन मोहन द्विवेदी

सहायक वन संरक्षक 10 श्री पी. पी. एस . परिहार

वन क्षेत्रपाल 11 श्री अजय पटैरिया

सागर संभाग

12

वन क्षेत्रपाल श्री आर. एन . द्विवेदी

13 श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा

सहायक वन संरक्षक 14

उप वन संरक्षक श्री आर. डी. शाक्य

15 श्री गोवर्धन प्रसाद तिवारी सहायक वन संरक्षक

वन क्षेत्रपाल 16 श्री भूपत सिंह गौड़

ग्वालियर संभाग

सहायक वन संरक्षक 17 श्री वी. पी. उपाध्याय

सहायक वन संरक्षक 18 श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा

रेंजर

19 श्री आनन्द सिंह चौहान

सहायक वन संरक्षक 20 श्री अशोक कुमार पराशर

वन क्षेत्रपाल 21 श्री राजीव कौशल

भोपाल संभाग

22 श्री रवि खडे

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 23 श्री विजय कुमार श्रीवास्तव 1700

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 24

सहायक वन संरक्षक श्री केशव नारायण सक्सेना

25

सहायक वन संरक्षक श्री व्ही. के. अतुलकर

26

सहायक वन संरक्षक श्री अनिल कुमार मिश्रा

27

वन क्षेत्रपाल श्री अशोक कुमार जैन

28 श्री विजय स्वरूप सक्सेना सहायक वन संरक्षक

उज्जैन संभाग

29

वन क्षेत्रपाल श्री शंकर लाल यादव

30

सहायक वन संरक्षक श्री अश्विनी कुमार वर्मा

31

वन क्षेत्रपाल श्री दिनेश चन्द्र महाजन

32

सहायक वन संरक्षक श्री के. एस. सूल्या

जबलपुर संभाग

33

सहायक वन संरक्षक श्री वाई. पी. चौबे

34

सहायक वन संरक्षक श्री अरुण कुमार हजारी

35

सहायक वन संरक्षक श्री सी. बी. गुप्ता

36

वन क्षेत्रपाल श्री जी. के. चतुर्वेदी

37

वन क्षेत्रपाल डॉ. आर. के. गुरूदेव

38

सहायक वन संरक्षक श्री श्रवण कुमार पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक 39 श्री देवकरण सिंह गौड़

40

वन क्षेत्रपाल श्री विनय कुमार पाण्डेय

41

सहायक वन संरक्षक.

श्री आई . बी. गुप्ता

क्र. एफ- 03-29-2011 -दो - ए( 3 ) .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 19 जनवरी 2011 को प्रश्न पत्र द्वितीय - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु.

(1)

(2)

(3)

इंदौर संभाग

1

सहायक वन संरक्षक श्री अशोक व्ही . खराटे

2

सहायक वन संरक्षक श्री अभय कुमार जैन

उज्जैन संभाग

3 श्री विलास चंद्र खण्डारे

सहायक वन संरक्षक 4

सहायक वन संरक्षक श्री अश्विनी कुमार वर्मा

5 श्री हिम्मत सिंह खिंची

सहायक वन संरक्षक

[ भाग 1 (2)

(3) (1)

जबलपुर संभाग

6

सहायक वन संरक्षक श्रीवाई. पी. चौबे

7

वन क्षेत्रपाल डॉ. आर. के. गुरूदेव

सागर संभाग

8 श्री आर. डी. शाक्य

उप वन संरक्षक

ग्वालियर संभाग

9

सहायक वन संरक्षक श्री बी. आर. अहिरवार

भोपाल संभाग

10 श्री कैलाश वर्मा

सहायक वन संरक्षक 11

वन क्षेत्रपाल श्री रवि खुडे

12 श्री आलोक वर्मा

सहायक वन संरक्षक 13

सहायक वन संरक्षक श्री व्ही. के. अतुलकर

14

सहायक वन संरक्षक श्री अनिल कुमार मिश्रा

15 श्री उमाकांत पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक 16

सहायक वन संरक्षक श्री डी. पी. उइके

17

सहायक वन संरक्षक श्री आर. के. सक्सैना

18

वन क्षेत्रपाल श्री अशोक कुमार जैन

रीवा संभाग

19 श्री रामानन्द वर्मा

सहायक वन संरक्षक 20 श्री डी. सी. घोरमारे

सहायक वन संरक्षक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 मई 2011

क्र. एफ-1 ( ए) 147-90-ब- 2- दो. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन ) पु.मु. भोपाल को दिनांक 9 से 20 मई 2011 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 8, 21 एवं 22 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री सुधीर शाही , भापुसे उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लॉक वर्ष 2010-11 में गृह नगर अवकाश भाग 1 ]

यात्रा के बदले में उत्तर पूर्व क्षेत्र की अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत अकेले " तवांग ", ( अरूणाचल प्रदेश ) जाने की अनुमति दी जाती है.

(3 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्री के. बाबूराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( अ. अ. वि. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ किया जायेगा.

(4 ) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 12 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

( 5 ) उक्त अवकाश यात्रा के लिये इन्हें 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण की पात्रता होगी एवं दस दिवस इनके अवकाश खाते में घटाये जायेंगे.

(6 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( चयन ) पु. मु. भोपाल, का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त से प्रभार से मुक्त होंगे.

(7 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (चयन) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(8 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(9 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

क्र. एफ-1 ( ए) 20-92- ब- 2- दो. श्री पी . के . रूनवाल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स) , पु.मु. भोपाल को दिनांक 25 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 9 , 10 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाकर उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यात्रा के तहत सपरिवार " नुब्रा वेली , लेह, जम्मू एवं कश्मीर " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :-

स्वयं 1. श्री पी. के रूनवाल

पत्नी 2. श्रीमती ममता रूनवाल

पुत्री 3. कु. प्रतीक्षा रूनवाल

1701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. के. रूनवाल , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , पु.मु. , भोपाल का कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (नारकोटिक्स) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री पी. के. रूनवाल , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव- अतिरिक्त कार्यभर से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री पी . के. रूनवाल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. रूनवाल , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 55-94-ब-2-दो. श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) , अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल, मध्यप्रदेश को दिनांक 7 से 16 मई 2011 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी . बी . एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सतर्कता ) , अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल का कार्य श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु.मु, भोपाल , मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) श्री बी. बी . एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता ) , अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से स्वमेव मुक्त होंगे .

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता) , अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1702

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 199-91- ब- 2- दो. श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व ) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल, को दिनांक 23 से 28 मई 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 21 , 22 एवं 29 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व ) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल का कार्य श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( पश्चिम) विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पूर्व) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से स्वमेव मुक्त होंगे .

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व ) , विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहीं.

क्र. एफ-1 (ए) 391-88- ब- 2-दो. श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पु.मु. भोपाल, मध्यप्रदेश को दिनांक 1 से 31 मई 2011 तक कुल तीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 1 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री विजय यादव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , पु.मु. , भोपाल , मध्यप्रदेश का कार्य श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ( प्रशि./अभियान ) पु.मु, भोपाल , मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) श्री विजय यादव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

[ भाग 1 में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से स्वमेव मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक विसबल , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

क्र. एफ-1 ( ए) 253-88- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2003 द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 28 अक्टूबर 2003 से 12 दिनांक दिसम्बर 2003 तक कुल छियालीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2 ) डॉ. गर्ग, भापुसे द्वारा उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 30 नवम्बर 2003 से 12 दिसम्बर 2003 तक कुल तेरह दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण तेरह दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है. निरस्त किया गया अवकाश इनके अवकाश खाते में समायोजित किया जावेगा.

( 3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2003 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1 ( ए) 85-99- ब-2- दो. श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम, मध्यप्रदेश को दिनांक 23 मई 2011 से 4 जून 2011 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 21 , 22 मई 2011 एवं 5 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम, मध्यप्रदेश का कार्य श्री रमन सिंह सिकरवार, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, रतलाम , मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से स्वमेव मुक्त होंगे .

(4) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज , रतलाम, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

भाग 1 ]

1703

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

( 5) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 253-88- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री आर.

के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 24 अक्टूबर 2006 से 26 नवम्बर 2006 तक कुल चौंतीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अड़सठ दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. गर्ग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ-1 ( ए) 253-88- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 3 से 28 सितम्बर 2003 तक कुल सत्ताईस दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 347-85- ब-2-दो. श्री आर . के . शुक्ला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुमु. , भोपाल को दिनांक 23 मई 2011 से 1 जून 2011 तक कुल दस दिवस की स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " लेह/ जम्मू एवं कश्मीर " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स्वयं 1. श्री आर. के. शुक्ला

पत्नी 2. श्रीमती नीलम शुक्ला

पुत्री 3. कु. श्रेष्ठा शुक्ला

4.

पुत्री कु. प्रतिष्ठा शुक्ला

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पु.मु. , भोपाल का कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता) , पु.मु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( ( गुप्तवार्ता ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री आर . के. शुक्ला, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए ) 176-97- ब-2-दो. श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु. , भोपाल को दिनांक 29 अप्रैल से 13 मई 2011 तक कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 164-1994- ब-2- दो. सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme Phase में दिनांक 16 मई 2011 से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी, यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India) दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे . 3.

1704

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर का कार्य श्री संतोष सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ-1 (ए) 274-86-ब-2-दो. श्री के. एल . मीणा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( यातायात ) पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान , पु.मु. , भोपाल, मध्यप्रदेश को दिनांक 16 मई से 10 जून 2011 तक कुल छब्बीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15 मई 2011 एवं 11 , 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. एल . मीणा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( यातायात ) पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पु.मु. , भोपाल, मध्यप्रदेश का कार्य श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( अ.अ.वि. ) , पु.मु. , भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) श्री के. एल. मीणा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( यातायात ) पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पु.मु. , भोपाल , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से स्वमेव मुक्त होंगे .

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. एल. मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (यातायात) पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पु.मु. , भोपाल , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एल. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 11 मई 2011

क्र. एफ -1 ( ए) 162-1994- ब- 2-दो. श्री आदर्श कटियार, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी , हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी, यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex- India ) दिनांक 9 , 10 , 16 एवं 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आदर्श कटियार, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल का कार्य श्री योगेश चौधरी , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आदर्श कटियार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक दास, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 9 मई 2011

फा. क्र. 17 ( ई ) 156-05- इक्कीस ब (दो ) - राज्य शासन श्री सोनेराम यादव , नोटरी , निवास - सदर बाजार विजयपुर, जिला श्योपुर, ( म. प्र. ) का नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 के सहपठित नियम 13 के अन्तर्गत नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र का नवीकरण आदेश क्रमांक फा. क्रमांक 17 ( ई ) 156-05- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 4 जून 2005 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर उनका नाम नोटरी पंजी से कम किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

1705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2011

फा. क्र. 17(ई ) -83-03-इक्कीस - ब (एक).-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17( ई) -83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 4, 12, 13 , 18, 25, 29 , 36 , 38 , 39 , 49 , 66 , 70, 73 , 76 , 79 , 85, 90 , 92, 98 और 101 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (1)

(2)

(3)

(4)

"1 .

अलीराजपुर

अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.

4.

अशोकनगर

अशोकनगर का विद्युत् क्षेत्र

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

12.

भिण्ड

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड.

सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 13 एवं 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

13 .

भिण्ड

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लहार

लहार का विद्युत् क्षेत्र

18.

छतरपुर

षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) छतरपुर.

सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 19 तथा 20 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

25.

दतिया

सेवढ़ा का विद्युत् क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा

29.

धार

धार. चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिविल जिला धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 30, 31 तथा 32 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

36.

गुना

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.

सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

1706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 39.

ग्वालियर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 4.

49.

इन्दौर

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , महू.

नीमच

66.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नीमच.

70.

रायसेन

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रायसेन.

73 .

राजगढ़

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यावरा के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.

76.

रतलाम

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , जावरा .

79.

रीवा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , मऊगंज.

85.

सतना

[ भाग 1

(4)

उत्तर तथा पूर्व संभाग के समस्त उपसंभाग महू का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला नीमच के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

सिविल जिला रायसेन के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

ब्यावरा का विद्युत् क्षेत्र

जावरा, आलोट तथा सैलाना का विद्युत् क्षेत्र मऊगंज का विद्युत् क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर

90.

सिवनी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लखनादौन.

92.

शहडोल

मैहर एवं अमरपाटन का विद्युत् क्षेत्र

लखनादौन का विद्युत् क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ब्यौहारी

98.

शिवपुरी

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी.

101 .

सीधी

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीधी.

ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला शिवपुरी के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 99 तथा 100 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला सीधी का समस्त विद्युत् क्षेत्र " टिप्पणी. -विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F.No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( one) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B - 1 , dated 16th September , 2010 , namely:-

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial numbers 1 , 4, 12, 13 , 18 , 25 , 29 , 36 , 38 , 39, 49 , 66 , 70, 73 , भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

1707 76 , 79 , 85 , 90 , 92 , 98 and 101 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE S. No. Name of Civil District Name of Special Court (1)

(2)

(3) " 1 .

Alirajpur

Additional Sessions Judge , Alirajpur.

4.

Ashoknagar

IInd Additional Sesssions Judge , Ashoknagar .

Bhind

12.

IVth Additional Sessions Judge , Bhind.

Bhind

13.

Additional Sessions Judge , Lahar

18.

Chhatarpur

VIth Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) , Chhatarpur .

25 .

Datia

Additional Sessions Judge , Seondha.

29.

Dhar

IVth Additional Sessions Judge , Dhar .

Guna

36.

IstAdditional Sessions Judge , Guna.

38.

Gwalior

Additional Sessins Judge , Special Court No. 3 39 .

Gwalior

Additional Sessions Judge Special Court No. 4 .

49 .

Indore

IVth Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Mhow .

66 .

Neemuch

IInd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Neemuch

Raisen

70 .

IInd Additional Sessions Judge , Raisen .

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)

Electricity area of Alirajpur

Electricity area of Ashoknagar

All electricity area of Civil District Bhind (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 13 and 14) .

Electricity area of Lahar

All electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 19 and 20) .

Electricity area of Seondha

Jurisdiction of Special Court at serial number .

All electricity area of Civil District Guna (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 37) .

All Sub - Division of South and Central Division , ( Excluding the territorial jurisdiction of Special Court at serial No. 39 and Dabra) .

All Sub -divisions of North and East division.

Electricity area of Mhow

All electricity area of Civil District Neemuch ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 67 ) .

All electricity area of Civil District Raisen (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 71 ) .

1708

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 73.

Rajgarh

Additional Sessions Judge to the IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Bioara.

76.

Ratlam

IInd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Jaora .

79 .

Rewa

IInd Additional Sessions Judge , Mauganj .

Satna

85 .

Additional Sessions Judge , Maihar .

90.

Seoni

Additional Sessions Judge , Lakhnadoan .

92.

Shahdol

Additional Sessions Judge , Beohari .

98.

Shivpuri

IIIrd Additional Sessions Judge, Shivpuri .

Sidhi

101 .

IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Sidhi .

(4)

Electricity area of Bioara

Jaora , Alot and Sailana

Electricity area of Mauganj

Electricity area of Maihar and Amarpatan Electricity area of Lakhnadoan

Electricity area of Beohari

All electricity area of Civil District Shivpuri ( excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 99 and 100).

All electricity area of Civil District Sidhi ."

Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

फा. क्र. 17 (ई ) -83-03- इक्कीस - ब( एक) - विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ क्र. 17(ई ) -83-03 - इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 4, 12 , 13, 18 , 25, 27, 29, 36 , 49 , 66 , 70 , 73 , 76 , 79, 85, 90 , 92, 98 , 101 और 107 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी सिविल जिले

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक

का नाम (2)

(3) (1) "1 .

अलीराजपुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

श्री रमेश मावी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.

भाग 1 ]

1709

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 4.

अशोकनगर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

12.

भिण्ड

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड.

13.

भिण्ड

(4)

श्री ललित किशोर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

श्री अजीत सिंह , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश भिण्ड.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार

18.

छतरपुर

षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , छतरपुर.

25.

दतिया

श्री एन . एस . दीक्षित, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार.

कु. निर्मला चावड़ा, षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , छतरपुर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेवढ़ा

27 .

देवास

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.

29.

धार

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार.

36.

गुना

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.

49.

इन्दौर

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , महू

नीमच

66.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नीमच.

70.

रायसेन

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रायसेन.

73.

राजगढ़

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यावरा के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.

76.

रतलाम

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , जावरा.

79.

रीवा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , मऊगंज.

85.

सतना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , मैहर .

श्री राजेन्द्र कुमार गोंदले , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा.

श्री आर. आर. भारतीय , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोनकच्छ.

कु. किरण गोहर, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार.

श्री आर. पी. मनकेलिया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.

श्री आशीष दीक्षित, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , महू.

श्री कमल जोशी , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , नीमच

श्री बी. पी. चतुर्वेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.

श्री सुरेश कुमार आरसे , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , ब्यावरा के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.

श्री महेन्द्र कुमार जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , जावरा .

श्री आर. के. भद्रसेन , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , मऊगंज.

श्री आर. एस. शर्मा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , मैहर.

1710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(3)

(2)

(1)

सिवनी

90.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन.

शहडोल

92.

(4)

कु. कल्पना उपाध्याय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लखनादौन .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी

98.

शिवपुरी

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी.

101 .

सीधी

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीधी.

107 .

विदिशा

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , विदिशा.

श्री यू. सी. मिश्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी.

श्री एम. एच. अंसारी , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी .

श्री बी.पी. मरकाम, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , सीधी .

श्री आर. बी. गुप्ता, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ( फास्ट ट्रेक कोर्ट ) , विदिशा. " .

F.No. 17 (E ) 83-03 - XXI- B - 1 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B - 1 , dated 16th September , 2010 , namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial numbers 1 , 4 , 12, 13 , 18 , 25 , 27 , 29, 36, 49 , 66, 70 , 73 , 76 , 79 , 85 , 90 , 92 , 98 , 101 and 107 entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE S. No.

Name of Special Court

Name of Civil District (2)

(3) (1)

"1 .

Alirajpur

IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur.

4.

Ashoknagar

IInd Additional Sesssions Judge , Ashoknagar .

12.

Bhind

IVth Additional Sessions Judge , Bhind.

Bhind

13.

Name of the Judge of the Special Court (4)

Shri Ramesh Mavi , IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur .

Shri Lalit Kishore , IInd Additional Sessions Judge , Ashoknagar .

Shri Ajit Singh , IVth Additional Sessions Judge, Bhind .

Additional Sessions Judge , Bhind

18.

Chhatarpur

VIth Additional Sessions Judge , (Fast Track Court ) , Chhatarpur

25.

Datia

Additional Sessions Judge , Seondha .

Shri N. S. Dixit Additional Sessions Judge, Bhind .

Ku . Nirmala Chavda , VIth Addidional Sessions Judge ( Fast Track Court ) , Chhatarpur.

Shri Rajendra Kumar , Gondle , Additional Sessions Judge , Seondha .

भाग 1 ]

1711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 27 .

Dewas

Additional Sessions Judge , Sonkatch.

Dhar

29.

IVth Additional Sessions Judge , Dhar .

36.

Guna

IstAdditional Sessions Judge , Guna.

49.

Indore

IVth Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Mhow .

66.

Neemuch

(4)

Shri R. R. Bhartiya , Additional Sessions Judge , Sonkatch .

Ku . Kiran Gohar , IVth Additional Sessions Judge , Dhar .

Shri R. P. Mankalyia , Ist Additional Sessions Judge , Guna .

Shri Ashish Dixit , IVth Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Mhow.

IInd Additional Sessions Judge ,

(FastTrack Court) , Neemuch

70.

Raisen

IInd Additional Sessions Judge , Raisen.

73.

Rajgarh

Additional Sessions Judge to the IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Bioara .

76.

Ratlam

IInd Additional Sessions Judge , (Fast Track Court) , Jaora.

79.

Rewa

Shri Kamal Joshi , IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Neemuch .

Shri B. P. Chaturvedi , IInd Additional Sessions Judge , Raisen .

Shri Suresh Kumar Arsey , Additional Sessions Judge to the IInd Additionalitional Sessions Judge ( Fast Track Court) , Bioara .

Shri Mahendra Kumar Jain , IInd Additional Sessions Judge (Fast Track Court) , Jaora .

IInd Additional Sessions Judge ,

(Fast Track Court) , Mauganj

Satna

85.

Additional Sessions Judge , Maihar .

90.

Seoni

Additional Sessions Judge , Lakhnadoan.

92.

Shahdol

Additional Sessions Judge , Beohari .

98.

Shivpuri

IIIrd Additional Sessions Judge , Shivpuri.

Sidhi

101.

IIIrd Additional Sessions Judge , (FastTrack Court) , Sidhi .

107.

Vidisha

IIIrd Additional Sessions Judge , Vidisha.

Shri R. K. Bhadsen , IInd Additional Sessions Judge ( Fast Track Court ) , Mauganj .

Shri R.S. Sharma Additional Sessions Judge, Maihar .

Ku . Kalpna Upadhyay , Additional Sessions Judge, Lakhnadoan .

Shri U. C. Mishra , Additional Sessions Judge , Beohari .

Shri M. H. Ansari , IIIrd Additional Sessions Judge , Shivpuri .

Shri B. P. Markam , IIIrd Additional Sessions Judge (Fast Track Court ) , Sidhi .

Shri R. B. Gupta , IIIrd Additional Sessions Judge Vidisha . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

1712

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला होशंगाबाद , मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 3 मई 2011

पत्र क्र. 6312 - सां.लि. - 2011.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस ) विभाग , के पत्र क्रमांक एफ-2 (क) /9/08/बी-3/दो/ दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये गये हैं.

शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना सोहागपुर के निम्मलिखित 10 ग्राम थाना- पिपरिया में तथा थाना- पिपरिया के 20 ग्राम थाना- सोहागपुर में सम्मिलित किये जा रहे हैं :-

थाना सोहागपुर के निम्न 10 ग्राम थाना-पिपरिया में सम्मिलत करने हेतु.

क्रमांक

ग्राम का नाम

(2)

(1)

1.

खैरी कला

2.

मुहारी कला

3.

मुहारी खुर्द

4.

हथनीखापा

5.

सांगई

6.

कूकरा

7.

पट्टल

8.

सोनपुर

9.

नांदनेर

10

परसीपानी

थाना-पिपरिया के निम्न 20 गांव थाना-सोहागपुर में सम्मिलित करने हेतु.

क्रमांक

ग्राम का नाम

(1)

(2)

1.

तालाखेड़ी

(1)

(2)

2.

भट्टी

3.

निवारी

4. काजलखेड़ी

5. ढिकवाडा

6.

अजेरा

7. माछा

8.

बैगनिया

पांजरा

9.

10.

छिरमटा

11.

मोकलवाडी

12.

बढैयाखेड़ी

चंदेरी

13.

अजनेरी

14 .

15 .

भौखेड़ी

रानी पिपरिया

16.

रनमौथा

17 .

तिघडा

18.

19 .

बरुआढाना

20 .

रैपुरा

निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, मध्यप्रदेश भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-91-10- तीन- 682- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन भाग 1 ]

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बागली जिला देवास के आम निर्वाचन में श्री भादरशाह पानवाले अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक) श्री भादरशाह पानवाले को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र क्र. 193- स्था. निर्वा- 2010- दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री भादरशाह पानवाले द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री भादरशाह पानवाले को कारण बताओ सूचना पत्र एफ 67-91-2010- तीन-925 , दिनांक 6 फरवरी 2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री भादरशाह पानवाले से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति

1713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री भादरशाह पानेवाले को नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा दिनांक 11 मई 2010 को श्री शाह को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक- 528- स्था. निर्वा.- 2010, दिनांक 5 जून 2010 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री भादरशाह पानवाले द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 5 जून 2010 तक उनके कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 22 जुलाई 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री भादरशाह पानवाले आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए . अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र - व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचनापत्र की तामीली दिनांक 21 जुलाई 2010 को श्री भादरशाह पानवाले को की गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री भादरशाह पानवाले द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री भादरशाह पानवाले को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बागली जिला देवास का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष ( 5 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- ( रजनी उइके ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

1714

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

भोपाल , दिनांक 7 मई 2011

आदेश

क्र. एफ. 67-91-10-तीन- 683- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बागली जिला देवास के आम निर्वाचन में श्री ऊंकारलाल पडिहार अघ्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक) , श्री ऊंकारलाल पडिहार को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र क्रमांक 193 - स्था. निर्वा./2010- दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री ऊंकारलाल पडिहार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री ऊंकारलाल पडिहार को कारण बताओ सूचना पत्र क्र . एफ 67-91-2010- तीन-926 , दिनांक 6-2-2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के माध्यम से दिनांक 26 फरवरी 2010

[ भाग 1 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री ऊंकारलाल पडिहार से जबाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओं सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री ऊंकारलाल पडिहार को नोटिस दिनांक 26 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा दिनांक 11 मई 2010 को श्री ऊंकारलाल पडिहार को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया . अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 528 -स्था निर्वा.- 2010, दिनांक 5 जून 2010 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री ऊंकारलाल पडिहार द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 5 जून 2010 तक उनके कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 22 जुलाई 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी श्री ऊंकारलाल पडिहार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली दिनांक 21 जुलाई 2010 को श्री ऊंकारलाल पडिहार को की गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री ऊंकारलाल पडिहार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री ऊंकारलाल पडिहार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बागली जिला देवास का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उइके )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भाग 1 ]

1715

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

आदेश

क्र.एफ. 67-91-10- तीन- 684- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बागली जिला देवास के आम निर्वाचन में श्री रामचन्द्र दरियाव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक) , श्री रामचन्द्र दरियाव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र क्रमांक 193- स्था. निर्वा./2010- दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामचन्द्र दरियाव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामचन्द्र दरियाव को कारण बताओ सूचना पत्र एफ. 67-91-2010-तीन-928 , दिनांक 6-2-2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी 10 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रामचन्द्र दरियाव से जबाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र दरियाव को नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा दिनांक 11 मई 2010 को श्री रामचन्द्र दरियाव को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 528- स्था. निर्वा.- 2010 , दिनांक 5 जून 2010 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र दरियाव द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 5 जून 2010 तक उनके कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 22 जुलाई 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीरामचन्द्र दरियाव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र- व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली दिनांक 21 जुलाई 2010 को श्री रामचन्द्र दरियाव को की गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रामचन्द्र दरियाव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र दरियाव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बागली जिला देवास का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष 5 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उइके )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

1716

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

आदेश

क्र. एफ 67-91-10- तीन- 685- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बागली जिला देवास के आम निर्वाचन में श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) अघ्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक ) , श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र क्रमांक 193 - स्था.निर्वा./2010- दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-91-2010-तीन-927 , दिनांक 6 फरवरी 2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के माध्यम से दिनांक 26 फरवरी

[भाग 1 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) से जबाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) को नोटिस दिनांक 26 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा दिनांक 11 मई 2010 को श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचनि अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 528 - स्था. निर्वा. - 2010 , दिनांक 5 जून 2010 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 5 जून 2010 तक उनके कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 22 जुलाई 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली दिनांक 21 जुलाई 2010 को श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) को की गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री ओमप्रकाश ( पप्पू भय्या टॉक ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बागली जिला देवास का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

(रजनी उइके )

हस्ता./- सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भाग 1 ]

1717

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

आदेश

क्र. एफ 67-171-10- तीन- 689- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अहिरवार पूरन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत पलेरा, टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर ( अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक ) इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी टीकमगढ़ से पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. न . नि./व्यय लेखा/ 10/406, दिनांक 29 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अहिरवार पूरन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अहिरवार पूरन को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-171-2010- तीन-1183 , दिनांक 22 फरवरी 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जबाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री अहिरवार पूरन को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 24 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 4 मई 2010 में लेख किया कि " श्री अहिरवार पूरन के द्वारा तमीली उपरांत व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये. " आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 26 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. नोटिस की तामीली दिनांक 22 जून 2010 को हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अहिरवार पूरन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच 5 ( पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उइके )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

1718

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 060 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

नरदहा

34.83 अजयगढ़

निजी भूमि

एवं शासकीय

भूमि रकबा 2.58 कुल 37.41

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरार नाला बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र . क्र. 061 -अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

4.00 अजयगढ़ देवलपुर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 1.00 कुल 5.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरार नाला बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 062 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , भाग 1 ]

1719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

मौकछ

1.82 पन्ना अजयगढ़

1.02

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा

कुल 2.84

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरार नाला बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्टवियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 081- अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

पन्ना कोठी टोला

28.00

निजी भूमि

एवं शासकीय

भूमि रकबा 15.00 45.00

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

दिया बांध निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनलं निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 082- अ-82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

पन्ना

2.00

कोठी टोला निजी भूमि एवं शासकीय

0.50

भूमि रकबा

2.50

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

दिया नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्टवियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1720

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 083 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

पन्ना

02.00 पन्ना जमुनहा निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 कुल. 2.50

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

दिया नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्टवियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 084-अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) पन्ना

पन्ना दिया

निजी भूमि 02.00

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 कुल 2.50

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

दिया नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 085 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1) (2)

02.00 पन्ना

पन्ना

झंडा

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 2.50

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

दिया नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्टवियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 086 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) अमानगंज

पन्ना

जूरी

निजी भूमि एवं शासकीय

1.50 भूमि रकबा 0.50 कुल 2.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पगरा तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्टवियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 087 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

ककरा

1.50 पन्ना अमानगंज

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 0.50 कुल 2.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पगरा तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 088 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) पन्ना अमानगंज पगरा

निजी भूमि 26.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 15.00 कुल 41.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पगरा तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1722

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 089 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

पगरा

अमानगंज

4.50

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 कुल 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पगरा तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 090 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4) पन्ना

पन्ना

29.00

द्वारी

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 27.00 कुल 56.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

द्वारी तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 091 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) पन्ना

(2) पन्ना

द्वारी

निजी भूमि 3.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 कुल 3.50

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

द्वारी तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 092 - अ-82- वर्ष 2010-11 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

61.00 पन्ना भसूंडा निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 28.30 कुल 89.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पहाड़ीखेरा तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 093 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

पन्ना

पन्ना

5.00

भसूंडा निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 1.00 कुल 6.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

पहाड़ीखेरा तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 094 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

5.00

पहाडीखेरा

पन्ना

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 1.00 6.00

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

पहाडीखेरा तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 095 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

25.00

शाहनगर

पन्ना रैपुरा

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 15.00 कुल 40.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

हरदुआ सारसबाहू तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 096 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) पन्ना

शाहनगर

6.00 रैपुरा

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 1.00 7.00

कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

हरदुआ सारसबाहू तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 097 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

2.00 पन्ना

रैपुरा मुरता

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 0.50 कुल 2.50

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

हरदुआ सारसबाहू तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 098 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

पन्ना सकरिया

38.00

14.00 52.00

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सकरिया तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 099 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

पन्ना

पन्ना सकरिया

6.00

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 1.00 7.00

कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सकरिया तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 100- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

पन्ना

19.00

गढ़ीपडरिया निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 10.00 कुल 29.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

वृन्दावन तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1726

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1 प्र. क्र. 101 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

4.00 पन्ना

पन्ना गढ़ीपडरिया

1.00

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा

5.00

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

वृन्दावन तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 102- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

(3)

पन्ना

4.93

सिमरा कलां

अजयगढ़

निजी भूमि

एवं शासकीय

भूमि रकबा 1.39 6.32

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बिलाही तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता

प्र. क्र. 103 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

(2)

23.84 पन्ना

बिलाही

अजयगढ़

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 3.96 27.80

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य. बिलाही तालाब अंतर्गत तालाब भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 104 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

2.10 अजयगढ़ बिलाही निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.56 2.66

कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

बिलाही तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 105 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

2.12

गुमानगंज

अजयगढ़

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 0.43 2.55

कुल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

गुमानगंज तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

18.02 अजयगढ़ बिलाही निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 6.16 कुल 24.18

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य. गुमानगंज तालाब अंतर्गत तालाब भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1728

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1 प्र. क्र. 107- अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टरमें ) (4) पन्ना

2.86 अजयगढ़ मझगांय

1.00 3.86

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरहेपुर तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 108 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

पन्ना

पडरहा

26.80 अजयगढ़

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 6.98 कुल 33.78

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरहेपुर तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 109 - अ-82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

2.10

पडरहा

अजयगढ़

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.67 2.77

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

बरहेपुर तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र , वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 110- अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) पन्ना

18.00 रैपुरा चुनगुना निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 22.00 कुल 40.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

चुनगुना तालाब अंतर्गत तालाब निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 111 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

रैपुरा चुनगुना निजी भूमि 4.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.00 कुल 5.00

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

चुनगुना तालाब अंतर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर , स्पिल वे , एप्रोच चैनल निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 5 मई 2011

प्र. क्र. 113 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

पन्ना

गुनौर राजपुर निजी भूमि 1.388 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.074 कुल 1.462

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 114- अ-82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)

(4) पन्ना

3.199

कल्याणपुर

गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.521 कुल 3.720

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 115 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

3.542

महाड़गंज

गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.577 कुल 4.119

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 116 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

महुआडांडा

गुनौर

निजी भूमि 4.033 एवं शासकीय

भूमि रकबा 0.657 कुल 4.690

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 117- अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4) (1)

पन्ना

8.795 गुनौर रामपुर

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 1.432 कुल 10.227

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 118 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

मझगुवांशेख

गुनौर

निजी भूमि 5.912 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.962 कुल 6.874

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 119 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

सिरी

5.455 गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.888 कुल 6.343

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1 प्र. क्र. 120- अ-82-वर्ष 2010-11. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

सिधौंरा

4.027 गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.656 कुल 4.683

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 121 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना

जिजगांव

3.337 गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.543 कुल 3.880

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 122 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) पन्ना

गछरवारा

3.578 गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.582 कुल 4.160

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 123 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(2) गुनौर

(3) अधरखुवा निजी भूमि 3.704 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.604 कुल 4.308

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 124- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

3.106 (2) गुनौर

(3) पिपरिया खुर्द निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.505 कुल 3.611

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 125- अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(3) अमानगंज

(2) गुनौर

निजी भूमि 4.276 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.696 कुल 4.973

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य .

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1 प्र. क्र. 126 - अ- 82- वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) पन्ना

(3) भटारी

2.385 (2) गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल

0.389 2.774

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 127 - अ- 82 - वर्ष 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) पन्ना

हिनौती

(2) गुनौर

निजी भूमि 7.052

एवं शासकीय

भूमि रकबा 1.148 कुल 8.200

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 128 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) पन्ना

पिपरवाह

(2) गुनौर

निजी भूमि 120.420 एवं शासकीय भूमि रकबा 13.605 कुल 134.025

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत डायवर्सन वियर के निर्माण क्षेत्र गाईड बंड के निर्माण क्षेत्र तथा भराव क्षेत्र के निर्माण हेतु एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1735

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 129- अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4) पन्ना

गुनौर ककरहाई निजी भूमि 56.497 एवं शासकीय भूमि रकबा 8.275 कुल रकबा 64.772

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत डायवर्सन वियर के निर्माण क्षेत्र गाईड बंड के निर्माण क्षेत्र तथा भराव क्षेत्र के निर्माण हेतु एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 130- अ- 82 - वर्ष 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

पन्ना

खिरवा

गुनौर

निजी भूमि 46.963 एवं शासकीय भूमि रकबा 9.657

कुल रकबा 56.610

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत डायवर्सन वियर के निर्माण क्षेत्र गाईड बंड के निर्माण क्षेत्र तथा भराव क्षेत्र के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1736

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 131 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

मिहदवां

गुनौर

निजी भूमि 30.079 एवं शासकीय भूमि रकबा 13.431 कुल रकबा 43.510

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत डायवर्सन वियर के निर्माण क्षेत्र गाईड बंड के निर्माण क्षेत्र तथा भराव क्षेत्र के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 132- अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

सनौरा

पन्ना

2.632 गुनौर

निजी भूमि एवं शासकीय

भूमि रकबा 0.428 कुल रकबा 3.060

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र.क्र. 1419- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

पथरिया

दमोह

0.21 0.27 0.26

कुमेरिया सरखड़ी देवरान

योग : 0.74

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कारपोरेशन, लिमिटेड, सागर.

सागर - दमोह मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह , दिनांक 9 मई 2011

क्र. 2030- भू.अ.अ. - 2011-12. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

14.31

बालाकोट

दमोह दमोह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह ( म.प्र. ) .

बालाकोट जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र तथा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बालाकोट दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2031 - भू.अ.अ. - 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 1738

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1 के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) दमोह

12.55 दमोह सिद्ध बाबा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह ( म.प्र.) .

सिद्ध बाबा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र तथा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिद्ध बाबा, दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2032- भू.अ.अ.- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

चंदौरा

8.23 दमोह

दमोह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह ( म.प्र. ) .

चंदौरा जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चंदौरा , दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

दमोह , दिनांक 10 मई 2011

क्र. 1517- भू.अ.अ. - 2010-11 - प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला तहसील का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(4)

(3)

13.79 दमोह बटियागढ़ फतेहपुर खैरी रामदास नीमी

0.98 6.48

2.00

3.10

26.35

लुधनी लिधोरा हारट कुल योग :

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.

फतेहपुर जलाशय योजना नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 22- अ -82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुका

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) दतिया

दतिया

11.99

बड़ौनकला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा , जिला शिवपुरी (म.प्र. ) .

सिंध परि. आर.बी.सी. ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा नहर एल.एम. - 1 , एल.एम. 4 एवं एल.एम. 5 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. भू- अर्जन-11-108.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

रंथभंवर

शाजापुर शाजापुर

10.63 निजी भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

रंथभंवर तालाब डूब क्षेत्र हेतु.

शाजापुर. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग ,

भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1740

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 3 मई 2011

प्र. क्र. 06- अ- 82- वर्ष 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

(1) (2)

नगर/ग्राम प.ह.नं. (3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) कटनी बड़वारा भजिया-64 3.57 छपरवाह-64 2.26 पनसोखर-64 2.14 अहार-65 0.38 परसेल -65 2.00 कुल : 10.35

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग .

झिरगिरी जलाशय योजना नहर कार्य.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 1314 - भू- अर्जन - 2010-11 - रा.प्र.क्र. 02 -अ-82-2009-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(2)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

1.22 पेटलावद

झाबुआ

घुघरी (छायनपूर्व)

योग : 1.22

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

माही परियोजना की घुघरी माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म.प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1741

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

झाबुआ, दिनांक 7 मई 2011

क्र. 1386- भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.37 पेटलावद

झाबुआ

बेड़दा

योग : 0.37

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1387 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र. अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

4.34 झाबुआ पेटलावद चारणपुरा

4.34

योग :

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1742

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

क्र. 1389 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ- 82-2009-10. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

0.24 पेटलावद भूरीघाटी

झाबुआ

योग : 0.24

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

तालाब निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1392 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ-82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

पेटलावद पांचपिपलिया

झाबुआ

0.56 योग : 0.56

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

भाग 1 ]

झाबुआ , दिनांक 10 मई 2011

क्र. - रीडर- 1-11-722- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , आवश्यक सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील/जिला नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(1)

(4) झाबुआ थांदला/झाबुआ खोखरखांदन 2.87 एवं 2 कुएं.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , झाबुआ में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का धारा 4 की उपधारा

वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

खोखरखांदन तालाब के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , झाबुआ.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , थांदला में किया जा सकता है .

क्र. 724 - भू- अर्जन- रीडर- 1-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , आवश्यक सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/जिला नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

1.40 झाबुआ थांदला/झाबुआ भीमकुण्ड

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , झाबुआ में देखा जा सकता है.

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

खोखरखांदन तालाब के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्र . 1 , झाबुआ.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 4 मई 2011

क्र. 767- भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (4)

बागदरा

2.468 खरगोन भगवानपुरा

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन

(6)

(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. 19 , भीकनगांव.

अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर की गाड़ाघाट वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 766- भू- अर्जन- 2011- कले.प्र.क्र. 29-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) खरगोन भीकनगांव पचम्बा

11.582

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन

(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, खरगोन.

लाखापुरा तालाब योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 7 मई 2011

क्र. 435 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

2.23

बरझर

अलीराजपुर भाबरा

(सामलाकुण्ड)

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

सामलाकुण्ड तालाब योजना से (सिंचाई हेतु ) नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर (म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. जड़िया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 7 मई 2011

क्र. 788 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

मलदेवा

सीधी

2.98 रामपुरनैकिन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म.प्र.).

सिहावल मुख्य नहर के मलदेवा माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1746

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[ भाग 1

रीवा , दिनांक 9 मई 2011

क्र. 794 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

बम्हौरी चौथ

2.59 हुजूर

( 2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सबमाइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 796- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

सेमरिया

1.74

कपसा मामला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , रीवा (म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहर सबमाइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

क्र. 798 - भू-अर्जन- 2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

हरदी

3.43 हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना अंतर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सबमाइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 11 मई 2011

क्र. 1936- भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

रतलाम

2.104 पिपलोदा पाड़लिया हसन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम , उज्जैन.

लेबड़- नयागांव एन.एच. ( 79 ) मार्ग के फोरलेन निर्माण में अतिशेष भूमि का अर्जन.

(1) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1748

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 10 मार्च 2011

प्र. क्र. 041 - अ 82- वर्ष 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम-गुनौर

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रकार (1)

(2)

(3) 1267/1

0.17

निजी भूमि 1267/2

0.17

निजी भूमि 1238

0.41

निजी भूमि 1239

0.64

निजी भूमि 1280

0.07

निजी भूमि 1281

0.15

निजी भूमि 1287

0.13

निजी भूमि

0.04

1282

निजी भूमि 1283

0.17

निजी भूमि 1284

0.14

निजी भूमि

0.14

1297

निजी भूमि 1316

0.13

निजी भूमि 1285

0.08

निजी भूमि 1362

0.08

निजी भूमि 1286

0.02

निजी भूमि 1366

0.06

निजी भूमि 1288

0.15

निजी भूमि 1322

0.18

निजी भूमि 1289

0.07

निजी भूमि 1303

0.99

निजी भूमि

0.07

1290

निजी भूमि 1377

0.26

निजी भूमि 1291

0.06

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

1295

0.08

निजी भूमि 1292

0.11

निजी भूमि 1367

0.20

निजी भूमि 1293

0.06

निजी भूमि 1294

0.09

निजी भूमि 1296

0.18

निजी भूमि 1309

0.10

निजी भूमि

0.04

1365

निजी भूमि

0.13

1298

निजी भूमि 1299

0.10

निजी भूमि 1300

0.13

निजी भूमि 1301

0.13

निजी भूमि 1302

0.26

निजी भूमि 1304

0.19

निजी भूमि 1305

0.13

निजी भूमि

0.11

1306

निजी भूमि

0.02

1311

निजी भूमि 1307

0.07

निजी भूमि 1308

0.12

निजी भूमि 1310

0.05

निजी भूमि 1312

0.02

निजी भूमि 1313

0.02

निजी भूमि

0.10

1314

निजी भूमि 1317

0.11

निजी भूमि 1315

0.08

निजी भूमि

0.13

निजी भूमि 1317 जुज

1318

0.08

निजी भूमि

0.09

1319

निजी भूमि 1320

0.13

निजी भूमि 1321

0.07

निजी भूमि

0.53

1333

निजी भूमि

0.06

1385

निजी भूमि 1334

0.23

निजी भूमि 1335

0.51

निजी भूमि 1358

0.21

निजी भूमि

0.11

1359

निजी भूमि 1360

0.15

निजी भूमि

0.04

1361 जुज

निजी भूमि 1361

0.04

निजी भूमि

0.08

1361 जुज

निजी भूमि

0.08

1363

निजी भूमि 1364

0.09

निजी भूमि 1368

0.22

निजी भूमि भाग 1 ]

1749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 1369

0.21

निजी भूमि 1370

0.16

निजी भूमि 1371

0.12

निजी भूमि 1374

0.12

निजी भूमि 1372

0.13

निजी भूमि 1373

0.13

निजी भूमि 1388

0.12

निजी भूमि 1375

0.08

निजी भूमि 1376

0.17

निजी भूमि 1378

0.20

निजी भूमि 1379

0.15

निजी भूमि 1380

0.15

निजी भूमि 1381

0.07

निजी भूमि 1382

0.08

निजी भूमि 1383

0.06

निजी भूमि 1384

0.25

निजी भूमि 1387/1

0.02

निजी भूमि 1387/2

0.02

निजी भूमि 1387/3

0.02

निजी भूमि 1389

0.09

निजी भूमि 1390

0.10

निजी भूमि 1391

0.08

निजी भूमि 1392

0.08

निजी भूमि

0.02

1393

निजी भूमि 1393

0.04

निजी भूमि 1394

0.12

निजी भूमि

0.06

1395

निजी भूमि 1408

0.19

निजी भूमि 1409

0.09

निजी भूमि 1424

0.13

निजी भूमि 1116

0.08

निजी भूमि 1117

0.02

निजी भूमि 1119

0.13

निजी भूमि 1120

0.09

निजी भूमि 1121

0.10

निजी भूमि

0.06

747/1

निजी भूमि 748

0.08

निजी भूमि 706/2

0.15

निजी भूमि 707

0.01

निजी भूमि 627

0.04

निजी भूमि 704

0.06

निजी भूमि

0.04

248

निजी भूमि 697

0.09

निजी भूमि 694

0.04

निजी भूमि 690

0.06

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 684

0.08

निजी भूमि 685

0.08

निजी भूमि 235

0.10

निजी भूमि

0.05

629

निजी भूमि 538

0.06

निजी भूमि 630

0.01

628

0.10

0.04

610/2

616

0.07

246/1

0.08

0.04

617

0.04

618

577

0.03

289

0.21

578

0.01

0.02

582

580

0.04

581

0.03

0.07

399

398

0.03

397/1

0.04

0.04

397/2

362

0.07

364

0.23

325

0.16

345

0.05

343

0.04

0.20

317

0.01

318

326

0.15

0.12

323

0.01

324

0.02

291

0.01

286 जुज

0.02

287 जुज

250

0.07

249

0.01

246/2

0.09

244

0.08

245

0.01

0.05

237/1 जुज

0.05

237/1 जुज

237/2

0.05

236/2

0.01

705

0.01 1750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

(3) 696/1

0.01

695

0.01

390

0.01

391

0.01

689

0.01

686

0.01

611

0.01

0.01

612

243

0.01

17.05

कुल रकबा निजी भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- गुनौर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 21 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 061 - अ 82 - वर्ष 2010-2011.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

( ग ) ग्राम- देवलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

प्रकार (1)

(2)

(3) 430

0.04

निजी भूमि 429/2

0.15

निजी भूमि 429/1

0.04

निजी भूमि 424

0.02

निजी भूमि 425

0.13

निजी भूमि 406

0.12

निजी भूमि 409

0.12

निजी भूमि 411

0.08

निजी भूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.02

410

निजी भूमि 412

0.01

निजी भूमि 391

0.03

निजी भूमि 413

0.02

निजी भूमि 390

0.04

निजी भूमि 414

0.05

निजी भूमि 400

0.21

निजी भूमि 385

0.06

निजी भूमि

0.05

388

निजी भूमि 389/1

0.12

निजी भूमि

0.05

389/2

निजी भूमि 431

0.01

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 1.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . बरार नाला (मौकछ) तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. 5133- भू-अर्जन- 2011-प्र. क्र. 01-अ-82-10.11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-नीमच

(ख) तहसील- जावद

(ग) नगर/ग्राम- नयागांव भाग 1 ]

1751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(घ) मूल रूप से प्रस्तावित क्षेत्रफल-8.445 हेक्टर.

(ङ) आपत्तियों के निराकरण के बाद संशोधित अधिग्रहण प्रस्ताव अनुसार क्षेत्रफल-8.041

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में) एकीकृत जांच चौकी में प्रभावित रकबा (1)

(2)

6 में से

0.160 आरी

0.045 आरी

8 मीन

6 में से

0.160 आरी

8 मीन

0.045 आरी

6 में से

0.161 आरी

8 मीन

0.044 आरी

6 में से

0.161 आरी

8 मीन

0.044 आरी

0.167 आरी

9 मीन

12में से

0.271 आरी

13में से

0.132आरी

40में से

0.070 आरी

41 में से

0.752आरी

49मीन

0.073 आरी

50मीन

0.094 आरी

64में से

0.031 आरी

65मीन

0.436 आरी

0.074 आरी

66 मीन

67 मीन

0.214 आरी

69मीन

0.272 आरी

70मीन

0.231 आरी

0.374 आरी

70मीन

71मीन

0.266 आरी

74मीन

0.497 आरी

74मीन

0.486 आरी

75मीन

0.057 आरी

76मीन

0.745 आरी

79मीन

0.009 आरी

0.216 आरी

81मीन

82मीन

0.162 आरी

86मीन

0.818 आरी

84

0.314 आरी

87 मीन

0.045 आरी

99में से

0.415 आरी

कुल योग रकबा 8.041

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम नयागांव (प.ह.नं. 15 ) में जावरा- नयागांव मार्ग (एस.एच .31 ) पर एकीकृत जांच चौकी के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डॉ. संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. भू-अर्जन-42 ( अ-82 ) 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- उमरिया माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.44 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

144

0.04

147

0.12

145

0.18

146

0.20

110/1

0.15

110/2

0.01

111

0.13

112

0.34

115/1

0.04

0.06

115/2

116/2

0.06

115/3

0.04

116/1

0.04

119/1

0.02

119/2

0.17

118

0.23 1752

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(2) (1)

83

0.07

82

0.07

120

0.11

121

0.06

153

0.26

152

0.18

151

0.02

148

0.24

147

0.35

144

0.08

योग .. 3.27

0.17

140 , 117

योग .. 3.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना नाला जलाशय ग्राम उमरिया माल शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है .

डिण्डौरी , दिनांक 3 मई 2011

क्र. भू-अर्जन-10 ( अ -82 ) 2009-2010-132.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- खरगहना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में) (1)

(2)

0.20

916

920

0.04

926

0.06

915

0.03

[भाग 1 (1)

(2)

913

0.03

0.04

910

0.03

908

907

0.18

898

0.07

897

0.07

0.03

887

0.02

883

882

0.17

0.05

906

880

0.17

452

0.25

योग .. 1.44

0.23

921, 912 , 896

योग .. 1.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरगहना जलाशय ग्राम खरगहना नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 3 - अ - 82-09-10- भू-अर्जन 11.-संशोधित अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 2011 में अर्जित की जा रही भूमि के अंशभाग का प्रकाशन नहीं होने से पुनः प्रकाशन कराया जा रहा है चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर भाग 1 ]

1753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(ग) ग्राम -खम्हरिया प. ह. नं. 54

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.67 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

49/2

0.12

49/3

0.01

50

0.14

51

0.01

52

0.05

67

0.10

68/1

0.30

68/2

0.49

0.28

69

70

0.60

71

0.04

72

0.45

73

0.12

74

0.30

75/1

0.09

76

0.28

77

0.06

140

0.19

141

0.03

145/1

0.55

145/2

0.35

150

0.08

163

0.05

164

0.07

165/1

0.17

166

0.01

167

0.36

168

0.15

169

0.14

172/1

0.03

186

0.05

कुल योग . 5.67

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गोंदिया जबलपुर छोटी रेल लाईन बड़ी रेल लाईन परिवर्तित किये जाने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 28 अप्रैल 2011

पत्र क्र. 1418 भू.अ.अ..-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील-जबेरा

(ग) नगर/ ग्राम- भैसखार , प. ह . नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.79 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम- भैसखार ( बांध )

0.60

313में से

0.50

315/1

317

0.42

4.02

318

0.95

319 में से

341 में से

0.40

342

0.30

340/1 में से

0.10

344

0.95

345/1

0.12

0.04

345/2

0.04

345/3

0.04

345/4

345/5

0.13

345/6

0.06

345/7

0.07

0.65

346 में से

योग . 9.39

ग्राम- भैसखार ( नहर )

319

0.15

340/2

0.02

327/1

0.11

328

0.40 1754

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

284

0.14

385/1

0.14

275

0.02

276

0.09

274/2

0.07

273

0.05

265

0.17

252

0.09

253/5

0.06

243/4

0.04

243/3

0.04

243/2

0.06

243/1

0.06

72/1

0.05

242/1

0.09

242/2

0.09

241

0.02

71/1

0.14

71/2

0.03

174/13

0.11

0.04

174/18

174/16

0.05

174/19

0.06

172

0.12

138

0.03

139

0.11

0.06

136

120/1

0.13

120/2

0.14

121

0.15

118

0.21

114

0.06

योग .. 3.40

महायोग .. 12.79

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भैसखार जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानन्द दुबे , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 11 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-सैपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

12

0.05

0.01

13

14

0.09

15

0.04

21

0.02

22

0.03

23

0.01

24

0.02

25

0.02

62

0.01

0.06

63

64

0.05

65

0.12

0.05

66

67

0.01

0.05

68

69

0.05

90

0.02

92

0.02

0.01

93

95

0.09

0.07

98

102

0.07 भाग 1 ]

1755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

103

0.04

133

0.10

134

0.02

135

0.06

योग .. 1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) की डी-9 की शाखा आर.एम. - 2 एवं आर.एम. - 3 नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 5 मई 2011

क्र. 17- अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : --

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-उपरांय

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1

0.01

2

0.27

3

0.06

4

0.04

15

0.01

16

0.33

17

0.03

40

0.01

41

0.06

(2)

(1)

0.05

144

145

0.12

147

0.04

149

0.24

153

0.04

154

0.09

155

0.11

158

0.15

159

0.09

160

0.08

0.06

264

265

0.02

0.04

266

0.15

268

0.01

270

288

0.24

290

0.11

337

0.06

338

0.04

339

0.19

439

0.04

340

0.21

341

0.01

350

0.01

0.15

351

353

0.13

0.10

354

365

0.03

366

0.20

367

0.04

0.01

368

369

0.06

370

0.01

371

0.02

372

0.02

373

0.12

375

0.18

376

0.04

395

0.01

401

0.23

402

0.03

403

0.13

410

0.15

419

0.17 1756

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2) 420

0.18

0.15 423

424

0.04 427

0.15 428

0.10 429

0.01 430

0.16 431

0.05 432

0.05 433

0.02 434

0.01 436

0.01 437

0.14 440

0.32 441

0.33 442

0.03 449

0.03 450

0.04 451

0.09 453

0.14 454

0.16 455

0.02 475

0.19 476

0.10 477

0.01 489

0.06 496

0.55 497

0.02 504

0.01 506

0.17 513

0.13 514

0.11 515

0.34 523

0.03 540

0.08 543

0.02 544

0.24 545

0.26 548

0.28 549

0.01 550

0.11 551

0.17 554

0.12 555

0.17

[भाग 1

(2)

(1)

560

0.19

562

0.03

0.16

563

565

0.07

0.21

566

567

0.19

568

0.07

582

0.14

607

0.07

0.03

608

609

0.04

0.08

634

0.24

635

636

0.18

0.02

637

643

0.13

649

0.08

665

0.15

1206

0.23

0.05

1207

1208

0.03

1210

0.11

1211

0.03

1227

0.05

1228

0.06

1229

0.07

0.04

1230

1231

0.02

0.14

1236

योग .. 13.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा नहर आर.एम. - 2 , आर.एम. -3 , एल . एम -6 , आर.एम. - 7, एल.एम. - 8 , आर.एम. - 9 , 10 एवं एल. एम. - 5 की उपशाखा आर -1 आर.एम. -9 की उपशाखा आर-1 के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

भाग 1 ]

1757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 6445 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित वन आरक्षित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- होशंगाबाद

(ख ) तहसील- बाबई

(ग) ग्राम- धमनियाँ एवं झालौन

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 13.495 हे./33.36 ए. एवं ग्राम झालौन 3.331 हे /8.23 ए.

खसरा नम्बर

रकबा

हेक्टेयर

एकड़

(1)

(2)

ग्राम- धमनियाँ

32/1

7.98

3.229 36/1

0.121

0.30

39/1

1.50

0.607 37

0.850

2.10

38

1.87

0.756 32/2

3.229

7.98

36/2

0.30

0.121 39/2

1.50

0.607 45/1

3.02

1.222 45/2

3.52

1.424 45/3

0.95

0.384 45/4

0.040

0.10

46/2

0.10

0.040

2.00

46/3

0.809 46/4

0.14

0.056

13.495 योग .. 33.36

ग्राम-झालौन

229/1

3.88

1.571 229/3

3.25

1.315 239/1

1.10

0.445

योग 8.23

3.331 (2 ) कुल अर्जनीय क्षेत्रफल ग्राम धमनियाँ 13.495 हेक्टेयर/ 33.36 एकड़ एवं ग्राम झालौन 3.331 हेक्टेयर/8.23 एकड़.

(3 ) प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-वन आरक्षित हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 1305 - भू- अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

( ख) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- करवड़

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.96 हेक्टर .

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

400

0.12

401

0.15

402

0.15

326

0.25

0.10

406

881

0.16

298

0.03

303

0.35

302

0.06

58

0.05

59

0.25

51

0.07 1758

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

50

0.15

0.07

912

1.96

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- माही परियोजना की करवड़ उप माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1310- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम-मांडन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.35 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

408

0.14

409

0.28

411

0.19

412

0.09

413

0.19

414

0.10

460

0.14

462

0.35

463

0.59

628

0.07

631

0.24

632

0.20

676

0.18

(2)

(1)

0.20

677

0.10

679/1

0.02

679/2/1

680

0.09

827/1

0.09

0.09

827/2

कुल योग .. 3.35

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- माही परियोजना की मांडन माइनर नहर निर्माण हेतु .

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1312 - भू- अर्जन - 2011 - रा.प्र.क्र.अ- 82-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम-पीथापाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

81

82/1

0.05

82/2

0.05

0.05

82/3

82/4

0.07

83

0.05

85

0.12

90

0.15

0.15

124

125

0.22 भाग 1 ]

1759

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(2)

(1)

132

0.02

142

0.07

143

0.03

150

0.11

कुल योग .. 1.24

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की पीथापाड़ा उप माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1316 - भू-अर्जन- 2010-2011 - रा.प्र.क्र.अ - 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम-गेहण्डी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.49 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

626

0.17

627

0.34

628/1

0.05

628/2

0.05

629

0.02

634

0.13

637

0.16

638

0.16

(2)

(1)

639

0.20

0.05

651

0.02

652

0.10

653

660

0.06

0.20

661

0.10

669

671

0.02

0.16

674

679

0.15

680

0.15

681

0.20

कुल योग .. 2.49

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .- माही परियोजना की गेहण्डी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1318 - भू- अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.अ- 82-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील -पेटलावद

(ग ) ग्राम- गोविन्दपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.53 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

306

0.06

386

0.05

406

0.13

117

0.08 1760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(2)

(1)

116

0.02

115

0.03

90

0.17

119

0.16

0.24

124

130

0.06

129

0.12

0.02

128

136

0.02

135

0.05

137

0.06

138

0.03

0.03

139

53

0.20

1.53

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-माही परियोजना की नवापाड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1320 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील -पेटलावद

(ग) ग्राम- बोरीयापाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.03 हेक्टर.

निजी भूमि

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

47

0.12

[भाग 1

(2)

(1)

0.20

52/4

0.28

53/4

68

0.14

69

0.11

72

0.08

74

0.03

67

0.07

कुल योग 1.03

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . माही परियोजना की मोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1324- भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

( ग) ग्राम- बडलीपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

22

0.10

19

0.22

0.26

01 भाग 1 ]

1761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

06

0.04

0.24

8

11

0.01

10

0.03

42

0.08

0.98

कुल योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . माही परियोजना की बडलीपाड़ा उप माइनर नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1326- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- मांडन ( पोलारूण्डा)

( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.81 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

1357/2

0.01

1357/3

0.18

(1)

(2)

1358/2

0.03

0.07

1359/1

1359/2

0.03

0.02

1359/3

1360

0.14

0.15

1361

0.25

1363

1364

0.01

0.24

1378

1379

0.20

0.01

1410/18

0.01

1410/19

0.02

1414

0.01

1433

1462

0.04

1467/2

0.01

0.02

1467/3

0.04

1467/4

1468

0.21

0.01

1474

0.04

1475/1

1475/2

0.02

1475/3

0.02

1475/4

0.02

कुल योग .. 1.81

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . माही परियोजना की पोलारूण्डा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1762

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

क्र.- 1328 - भू- अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

( ग ) ग्राम - बडलीपाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

89

0.15

101

0.30

योग : 0.45

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- माही परियोजना की करवड़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1330- भू- अर्जन-2010- रा.प्र.क्र. अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- बांछीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.86 हेक्टर .

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.10

2178

1615/1

0.16

0.10

1586

2297 पै.

0.06

1147

0.11

0.06

1148

0.06

1150/2

0.24

2279

0.16

2279

1587/2

0.22

2235

0.36

0.16

2247

0.06

2295/1पै.

0.37

2246

0.16

2158/2

1587/1

0.16

0.16

1639

2180

0.47

0.11

2232

0.04

2245

0.22

2133

0.08

2231

2158/1

0.21

0.15

791

792

0.35

0.12

793

0.30

795

0.05

796

0.06

805

0.35

809

0.15

811

816

0.50

5.86

कुल योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बांछीखेड़ा सब- माईनर एवं गौरूण्डी उप माईनर नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

क्र. - 1332 - भू- अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- बैंगनबर्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

721/4

0.15

721/5

0.52

823

0.06

834

0.14

838

0.05

840

0.08

कुल योग 1.00

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बैंगनबर्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1334 - भू- अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- बोडायता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.03 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.09

44

41

0.07

45

0.04

38

0.08

36

0.19

37

0.11

0.04

78

83

0.16

87

0.14

0.04

88

0.06

26

42

0.08

40

0.05

0.20

39

0.22

35

68

0.33

0.30

151/1

151/2

0.02

305

0.07

353/2

0.05

315

0.10

339

0.30

338

0.11

336

0.03

343

0.22

0.33

359/1

360

0.08

0.14

85

86/2

0.03

86/3

0.03

71/1

0.01

70/2

0.01

71/1

0.01

71/2

0.02

159/1

0.01

159/2

0.02

160/1

0.06

160/2

0.06

162/1

0.06

162/2

0.06 4.03

कुल योग 1764

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बोड़ायता माईनर बैंगनबर्डी माईनर एवं बोडायता सब - माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1336 - भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र.-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-केसरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टर.

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.12

684

686

0.05

697

0.20

682

0.17

696

0.05

681

0.05

0.24

685

687

0.18

688

0.02 1.08

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करड़ावद सब - माईनर नहर नं. 4 के निर्माण हेतु.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1338- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- सजेलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.29 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.37

99/6

0.15

99/8

0.14

0.10

99/10

99/11

0.07

0.05

99/12

99/13

0.06

0.05

99/14

99/15

0.05

99/16

0.07

0.05

99/18

0.20

102

103

0.10

105

0.14

112

0.08

0.20

131/2

0.20

131/3

131/4

0.05

137

0.07

0.12

138

0.10

139

0.07

141

142

0.09

0.25

146

147

0.15

0.08

148/1

148/2

0.08

148/3

0.08

0.04

281/1/1

281/1/2

0.03

3.29

कुल योग भाग 1 ]

1765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बरबेट माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1340- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम-टाण्डापड़ाव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.98 हेक्टर.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

139

0.08

0.01

134

135

0.17

140

0.08

0.05

119

120

0.14

129

0.05

111

0.02

114

0.08

248

0.01

249

0.13

234

0.06

235

0.13

236

0.04

306

0.10

307

0.10

254

0.04

237

0.03

0.20

238

228

0.22

259

0.06

(2)

(1)

0.06

262

256

0.05

0.05

257

258

0.02

1.98

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की टाण्डापाड़ा माईनर, कचनारिया माईनर व घुघरी सब माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1342- भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग ) ग्राम- सजेलिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टर .

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.26

50 पै.

108/2

0.10

0.36

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बांछीखेड़ा सब- माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- 1344- भू- अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 1766

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- टेमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.33 हेक्टर .

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

569

0.08

570

0.18

571

0.10

611

0.16

613

0.27

615

0.20

0.02

766

767

0.04

0.03

769

770

0.04

782

0.09

783

0.02

785

0.01

786

0.01

787

0.07

808

0.01

0.02

809

810

0.02

0.01

811

812

0.03

816

0.04

818

0.02

0.01

819/1

819/2

0.03

902

0.06

(2)

(1)

903

0.05

0.04

904

0.01

905

0.12

916

917

0.10

921

0.19

1550

0.12

0.13

1568/3

2.33

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-माही परियोजना की पंथबोराली माईनर नहर की सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र.-1346- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-कचनारिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

139

0.05

133

0.07

0.12

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की बांछीखेड़ा सब- माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

1767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

क्र. 1348 - भू- अर्जन 2010 - रा.प्र.क्र . अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- पंथबोराली

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.84 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

638

0.05

639

0.06

640

0.06

0.07

641

642

0.19

643

0.07

644

0.01

651

0.10

652

0.01

653

0.09

654

0.01

655

0.04

0.09

776

777

0.13

786

0.22

788

0.16

789

0.06

790

0.02

807

0.08

1080/2

0.17

1080/3

0.21

1080/4

0.03

1080/5

0.21

1080/6

0.22

1083

0.45

1093

0.03

योग : 2.84

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की पंथबोराली उपनहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1350 - भू-अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- दुलाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.22 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

रकबा ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

869

0.14

870

0.06

0.16

826

832/2

0.18

832/1

0.12

847

0.32

842

0.16

844

0.16

843

0.06

854/1

0.10

855/1

0.08

0.02

845

853

0.07

855/2

0.06

864

0.20

865

0.20

0.20

900

894

0.15

895

0.03 1768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

901

0.11

0.12

890

896

0.12

888

0.05

889

0.25

0.10

954

योग : 3.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की अजब- बोराली उप नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 4 मई 2011

क्र. 1360 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. अ-82-2011 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- जाम्बूपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.38 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

(1)

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

निजी भूमि

0.65 0.09 0.26

77 79 80 87

0.38 योग : 1.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-माही परियोजना की माईनर मोर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1362 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र . अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम- केशरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

सर्वे नंबर (1)

निजी भूमि

282

284

288

289

277

279

0.01 0.18 0.12 0.05 0.10 0.06 योग : 0.52

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की करवड़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 4 मई 2011

क्र. 765- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील - झिरन्या

(ग) ग्राम-मोरवा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

96/2

0.137 योग : 0.137

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपरवेदा परियोजना की नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना भीकनगांव, मुख्यालय खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रं . 19 , भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 मई 2011

क्र. - 3786- भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं. 45/15 , ब.नं. 287 रा.नि. मंडल सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.111 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

460

463/1

0.054 0.057 योग : 0.111

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बोरगांव जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर विस्तार के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग क्रमांक सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1770

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 मई 2011

क्र. 800 - भू- अर्जन- 06-07.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ग्राम- भटिगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.572 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

6

0.080

7

0.080

8

0.240

9

0.060

10

0.050

11

0.012

12

0.040

14

0.010

योग : 0.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 802- भू-अर्जन-06-07. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक,

[भाग 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ग्राम- थोथोरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.783 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

1

0.370

2

0.020

5

0.310

6

0.050

26

0.160

0.370

25

20

0.100

63

0.110

19

0.090

64

0.090

18

0.200

68

0.140

67

0.010

69

0.140

70

0.140

77

0.210

74

0.210

76

0.070

75

0.360

0.100

106

107

0.130

105

0.010

108

0.100

109

0.140

110

0.200

0.117

122

123

0.160

121

0.004

124

0.004

125

0.230

128

0.130 भाग 1 ]

1771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2)

130

0.080

127

0.230

77

0.170

94

0.160

95

0.140

0.040

96

242

0.030

241

0.300

240

0.070

236

0.110

235

0.090

234

0.090

233

0.090

232

0.230

456

0.008

463

0.150

458

0.080

459

0.070

योग : 6.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 804- भू-अर्जन- 06-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) नगर/ग्राम- पिपराछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.473 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

54

0.120

0.270

55

61

0.150

0.220

62

70

0.510

0.100

142

78

0.670

79

0.008

80

0.020

0.220

94

93

0.060

0.070

88

0.090

89

90

0.180

0.140

86

0.008

98

69

0.110

68

0.140

140

0.100

95

0.560

134

0.180

132

0.120

131

0.060

121

0.330

116

0.080

114

0.150

113

0.090

112

0.060

209

0.240

211

0.160

212

0.004

222

0.050

223

0.070

221

0.150 1772

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2011

(1)

(2) 224

0.030 227

0.090 229

0.090 230

0.210 273

0.150 270

0.040 271

0.020 240

0.030 276

0.130 289

0.150 290

0.100 294

0.008 291

0.080 292

0.060 297

0.004

0.050 299

300

0.150 309

0.008 310

0.070 307

0.060 306

0.110 318

0.004 320

0.060 324

0.012 319

0.400 387

0.070 336

0.050 375

0.120 374

0.100 337

0.004 376

0.008 373

0.135 372

0.200 380

0.260

योग : 8.473

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा नहर अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर , दिनांक 12 मई 2011

क्र. 1601 - भू- अर्जन- 2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- सांवेर

(ग) नगर/ग्राम- रांवेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.377 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

84/1/1 पार्ट

0.170

84/1/3 पार्ट

0.107

216/3 पार्ट

0.100 योग : 0.377

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ज्यामितीय सुधार हेतु एवं रांवेर जक्शन निर्माण बाबत.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी , सांवेर तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-05-20.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-05-20.20.Ordinary.