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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 27 May 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
21
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-05-27.21.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2011 ज्येष्ठ 6 , शक 1933

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 मई 2011

क्र. ई - 5-575 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 5-497- आयएएस लीव- 5 - एक, दिनांक 7 मई , 2011 द्वारा श्री एस. पी . एस. परिहार, भाप्रसे ( 1986 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 23 से 31 मई 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा इस अवकाश अवधि के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है .

1773

(2 ) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 7 मई, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री एस. पी . एस. परिहार की अवकाश अवधि में श्री आलोक श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1984 ) , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, श्री परिहार की अवकाश अवधि तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 7 मई, 2011 के अनुसार शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई - 5-575 - आयएएस- लीव - 5- एक( ए) .- ( 1 ) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011 1774

मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 23 से 30 मई 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश अवधि के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , भाप्रसे ( 1985 ) , वि. क. अ. सह- आयुक्त उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रेदश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि तक आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का चालू प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एन. मिश्रा द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2011

क्र. ई - 13-30-2011-5- एक. श्री स्वदीप सिंह , भाप्रसे ( 1979 ) , पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है . इसके अलावा उन्हें श्री आर. एस. जुलानिया, भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के दिनांक 15 मई से 10 जून 2011 तक विदेश प्रशिक्षण की अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री स्वदीप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई- 5-593 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार बर्णवाल , आयएएस . , आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 9 से 19 मई 2011 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . ( दिनांक 9 से 13 मई 2011 तक की अवधि एक्स इंडिया बतौर रहेगी )

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-732 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 मई 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री आर. के. जैन, अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. जैन , कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

1775

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. ई- 1-149-2011-5- एक (ए) . इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मई, 2011 द्वारा श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे ( 1982 ), वि. क. अ. , मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा आयुक्त सह - संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया गया है. अब उक्त आदेश में उन्हें सामाजिक न्याय विभाग का प्रभार भी सौंपा जाना पढ़ा जाए.

क्र. ई- 5-561 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री टी. धर्माराव , आयएएस . कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 13 से 20 जून 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री टी . धर्माराव की अवकाश की अवधि में श्रीमती एम . गीता, आयएएस, कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर , उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी . धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम. गीता , कमिश्नर उज्जैन , संभाग उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी . धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-822 - आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस. , आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मार्च 2011 द्वारा दिनांक 21 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 23 मई से 10 जून 2011 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई एवं 11 , 12 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मार्च 2011 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

क्र. ई - 1-149-2011-5- एक. श्री रमेश एस . थेटे , भाप्रसे ( 1993 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को आगामी आदेश तक उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पुनर्वास विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उप पुनर्वास आयुक्त भी घोषित किया जाता है.

( 2) उपरोक्तानुसार श्री रमेश एस. थेटे द्वारा उपसचिव, पुनर्वास विभाग तथा पदेन उप पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार गुप्ता, उपायुक्त ( विधि ) , राजस्व विभाग ( मूलतः उपायुक्त ( विधि ) कार्यालय आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त) पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पुनर्वास विभाग और पदेन उप पुनर्वास आयुक्त केवल पुनर्वास विभाग और पदेन उप पुनर्वास आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. एफ- 3-4-2011 - एक-4. राज्य शासन , एतद्वारा , नगरपालिका परिषद् मण्डीदीप , जिला रायसेन एवं नगर पंचायत ईसागढ़ , जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन 2011 हेतु दिनांक 11 मई 2011 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित नगरीय क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कौल , उप सचिव.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2011

क्र. एफ. 13-06-2010- एक-4. श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 4 से 10 मई 2011 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे .

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( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवधि में श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी , श्री संजय कुमार मिश्र का कार्य देखेंगे .

राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 16 मई 2011

क्र. ई -5-425 - आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2011 द्वारा दिनांक 11 से 23 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था . राज्य शासन उक्त आदेश के स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर अब उन्हें दिनांक 11 से 30 अप्रैल 2011 तक कुल बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2011 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

क्र. ई- 5-575 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस. , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2011 द्वारा दिनांक 23 से 30 मई 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री एस. एन. मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस , वि.क.अ. सह - आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रभार सौंपा गया था. उक्त आदेश की तत्संबंधी कंडिका 2, 3 एवं 4 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. एन . मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

[भाग 1 क्र. ई - 5-713 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार पाण्डेय , आयएएस. , आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को निम्नानुसार अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है: -

दिनांक 14 से 15 फरवरी 2011 तक 2 दिन 1.

2. दिनांक 28 फरवरी से 1 मार्च 2011 तक 2 दिन (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार पाण्डेय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त -सह- पंजीयक, सहकारी संस्थायें तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाश काल में श्री अरूण कुमार पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-848- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 2 से 20 मई 2011 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर , अवर सचिव, " कार्मिक".

1777 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. ई - 1-149-2011-5- एक. नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना -3 में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान

नवीन पदस्थापना

पदस्थापना

खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (2)

(3)

(1)

(4) 1

विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .

श्रीमती अरूणा शर्मा ( 1982 ) , वि.क.अ. मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी.

2

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा

प्रशासन अकादमी, भोपाल

श्री राकेश अग्रवाल ( 1982 ) , सचिव, मानव अधिकार आयोोग , भोपाल.

3

प्रशासकीय सदस्य

राजस्व मंडल, ग्वालियर

श्री एम. के. गोयल ( 1983 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग

4

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मध्यप्रदेश मंत्रालय.

श्री बी. पी. सिंह ( 1984 ) , वि.क.अ. - सह- कमिश्नर, इंदौर संभाग , इंदौर.

5

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

श्री आलोक श्रीवास्तव ( 1984 ) , पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.

6

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री आर. के . स्वाई ( 1984 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग .

राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व , पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग .

7

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन ,

पशुपालन विभाग

श्री प्रभांशु कमल ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग .

1778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 8

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री इकबाल सिंह बैंस ( 1985 ) , महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को ) .

पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) एवं प्रशासक , राजधानी परियोजना प्रशासन.

9

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.

श्री अनिल श्रीवास्तव ( 1985 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

10

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त

श्री अजय तिर्की ( 1987 ) , विकास आयुक्त एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

11

आयुक्त,

अनुसूचित जाति कल्याण

श्री एम. मोहन राव ( 1987 ) , संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल.

12

आयुक्त,

भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.

श्री राजीव रंजन ( 1989 ) , आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग .

13 श्री एस. डी. अग्रवाल ( 1989 ), कमिश्नर, चंबल संभाग मुरैना.

सचिव , मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार.

14

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 ), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.

15

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग .

श्री अशोक कुमार शाह ( 1990 ) , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.

भाग 1 ]

1779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

(3)

(4) 16

आयुक्त,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

डॉ. व्ही. एस. निरंजन ( 1990 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग .

17

कमिश्नर,

इंदौर संभाग , इंदौर

श्रीपी. के. पाराशर ( 1990 ) , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर.

18

संभागीय कमिश्नर श्री विश्वमोहन उपाध्याय ( 1991 ) , आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

आयुक्त, पंचायती राज ( सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपते हुए ) .

19

संभागीय कमिश्नर श्री एम. के. वाष्र्णेय ( 1991 ) , सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर

आयुक्त- सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सचिव, मानव अधिकार आयोग का अतिरिक्त प्रभार.

20

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , ( सेवाएं ऊर्जा विभाग से वापस लेते हुए ) .

श्री संजय कुमार शुक्ला ( 1994 ), अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल .

21

कमिश्नर,

चंबल संभाग , मुरैना

श्री अशोक कुमार शिवहरे ( 1995 ), आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.

22

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री एन. के. व्यास ( 1996 ) , अपर सचिव, वित्त विभाग तथा पदेन संचालक, संस्थागत वित्त.

अध्यक्ष- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल. (सेवाएं ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए) .

( 2 ) श्री आई . एस . दाणी , भाप्रसे ( 1980 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. इसके अलावा श्री संजय कुमार सिंह , भाप्रसे ( 1987 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अवकाश अवधि में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार भी उन्हें अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री विश्वमोहन उपाध्याय द्वारा आयुक्त, पंचायती राज का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एल . त्रिवेदी, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त, पंचायती राज केवल आयुक्त, पंचायती राज के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे ( 1997 ) , कलेक्टर, जबलपुर को अपने कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर संभाग का चालू प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

1780

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2011

एफ क्र. 15-1-2011- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है , कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित गांव के लिए, उसके कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए:-

अनुसूची

जिला - उज्जैन

तहसील- बड़नगर

क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांव का नाम

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)

(2)

(3) 1 मसवाड़ियाधार प. ह. नं. 16 अधीक्षक भू- अभिलेख मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 मई 2011

पृ. क्र. एफ क्र. 15-1-2011- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ15-1-2011 - सात-6 , दिनांक 3 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

Bhopal , the 3rd May 2011

F. No. 15-1-2011 - VII - 6 . In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE

Tahsil-Badnagar

District-Ujjain Serial No.

Name of the village with P. C. No.

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights .

1 Maswadia -dhar P. C. No. 16 Superintendent Land Records .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

एफ क्र. 2-3-2010 - सात- 6-692 ( ए) .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-2- सात- शा- 8-2001 , दिनांक 26 जनवरी 2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम सभाओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है , अर्थात् :-

( 1 ) उक्त संहिता की धारा 128 की उपधारा ( 2 ) के अधीन तहसीलदार की शक्तियां;

(2) उक्त संहिता की धारा 130 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां; और

(3 ) खातों के बंटवारे के अविवादित मामलों के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 मई 2011

पृ. क्र. एफ. 2-3-2010- सात 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2011- सात-6 , दिनांक 4 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

Bhopal , the 4th May 2011

F. No. 2-3-2010 -VII - 6-692 (A) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 24 of the M. P. Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) and in supersession of this department's Notification No. F. 2-2 - VII S - 8-2001 , dated the 26th January , 2001 the State Government hereby confer the following powers upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) , within their respective jurisdictions , namely :-

(1) the powersowers of Tahsildar under sub - section (2) of Section 128 of the said code;

(2) the powers of Tahsildar under section 130 of the said code ; and भाग 1 ]

1781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(3) the powers of Tahsildar under section 178 of the said Code , in respect of undisputed cases of partition of holding .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy .

भोपाल, दिनांक 4 मई 2011

एफ क्र. 2-3-2010- सात-6 692 ( बी ) . मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा नामांतरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में उक्त संहित की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम सभाओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इस निदेश के साथ प्रदत्त करती है , कि ऐसे मामलों का निराकरण 45 दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 मई 2011

पृ. क्र. एफ 2-3-2010- सात 6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2011- सात-6 , दिनांक 4 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव. Bhopal , the 4th May 2011

F. No. 2-3-2010 - VII - 6-692- (B ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 24 of the M.P. Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) the State Government , hereby confer the powers of Tahsildar under section 110 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of mutation , upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 ( No. 1 of 1994) within their respective jurisdiction , with the. direction that such cases shall be disposed of within 45 days and after this time period , such cases shall be disposed of by the Tahsildar .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ -1 (ए) -272-80- ब-2-दो. श्री आर. सी . अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 08 , 09 , 10 , 13 एवं 14 जून 2011 का आकस्मिक अवकाश , दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किये जाने की दशा में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत जम्मू एवं कश्मीर ( जम्मू श्रीनगर एवं लेह/ लद्दाख ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :-

1. श्री आर. सी. अरोरा स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती शारदा आरोरा

3. श्री नकुल अरोरा

पुत्र

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

भोपाल , दिनांक 16 मई 2011

क्र. एफ-1 ( बी) -154-10- बी-4-दो. राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39 , 100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी , सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे . अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :-

क्र. (1) लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र. (2)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता (3)

1

06

श्री राकेश सिंह मरकाम, जे एम.आई. जी. 91/3 बी, साकेत नगर, भोपाल.

1782

( 2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में " संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण " प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा , अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

( 3 ) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शास्ति होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग- पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

( 5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू होगी.

( 6 ) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक " बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा . जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(8 ) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय , अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे , अवर सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 मई 2011

फा. क्र. 17 (ई )4-2001 - इक्कीस- ब ( एक) . - राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मोहम्मद अजहर, सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित , भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है .

फा. क्र. 17( ई ) 35-2010 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल में विधि अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 16 मई 2011

फा. क्र. 1 ( सी ) 2011 - एट्रोसिटी - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा -15 के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंह सिसौदिया, अधिवक्ता को जिला धार, ( म. प्र. ) के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां -003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भाग 1 ]

1783

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

भोपाल, दिनांक 19 मई 2011

फा. क्र. 1 ( अ) 4 इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के आदेश के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों में पैरवी करने हेतु श्री शशांक शेखर , अधिवक्ता, जबलपुर को एतद्वारा नियुक्त करता है.

श्री शशांक शेखर , अधिवक्ता को उनके द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप अधिवक्ता फीस एवं अन्य व्यय का भुगतान , उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित सेवा शर्तें दिनांक 29 अप्रैल 2011 में वर्णित अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा देय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

क्र. एफ - 1- ( 1 ) -45-2011- सी- ग्यारह. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3 ) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-

अनुक्रमांक (1)

अधिकारी का नाम (2)

1.

श्री आलोक नागर, डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज, मध्यप्रदेश.

अधिनियम की धाराएं (3)

क्षेत्र (4)

धारा 21 , 29 एवं 34

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. के. ठाकुर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2011

क्र. एफ- 3-183-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-183-2010- बत्तीस , दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित शिवपुरी विकास योजना, 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

ग्राम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

(1)

(2)

(3)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

1 ग्राम नोहरी खुर्द सर्वे क्र. 494, 495

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)

कृषि

मिन कुल 11.050 हेक्टेयर

में से 4.925 हेक्टेयर

सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक अन्तर्गत स्वास्थ्य.

योग ..

4.925 हेक्टेयर

( 2 ) उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना , 2001 का एकीकृत भाग होगा .

शर्त.- पहुंच मार्ग 30 मीटर चौड़ा रखा जाये जिसे विकास योजना पुनरीक्षण के समय यातायात , परिभ्रमण संरचना में सम्मिलित किया जाये .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

1784

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

[भाग 1

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2011

सूचना

क्र. एफ- 1-11-09- सात शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एक नवीन तहसील लिधौरा सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील जतारा एवं पलेरा जिला टीकमगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है .

2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

क्रमांक

वर्तमान तहसील

मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

(1)

1

(2) लिधौरा

(3) लिधौरा

(4) जतारा एवं पलेरा.

2

जतारा

जतारा शेष तहसील जतारा

3

पलेरा

पलेरा

शेष तहसील पलेरा.

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

सीमाएं

(5)

(6)

पूर्व में- तह. पलेरा एवं उत्तर प्रदेश.

1. वर्तमान तहसील जतारा के रा. नि. मं. लिधौरा के प.ह.नं. 29 से 40 तक कुल 12 प. हल्के.

पश्चिम में- तह. मोहनगढ़ उत्तर में- तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़. एवं जिला झांसी उत्तर प्रदेश दक्षिण में- तह. जतारा जिला टीकमगढ़.

2. वर्तमान तहसील पलेरा के रा. नि. मं . स्यावनी के प.ह.नं. 1 से 15 तक कुल 15 प. हल्के, इस प्रकार नवीन तहसील लिधौरा में कुल 27 प. हल्के जिनमें कुल 87 ग्राम होंगे .

1. रा.नि.मं. दिगौड़ा के प.ह.नं. 19 से 28 तक 10 पटवारी हल्के.

पूर्व में - तह. पलेरा जिला टीकमगढ़.

2. रा.नि.मं. जतारा के प.ह.नं. 41 से 54 तक कुल 14 पटवारी हल्के इस प्रकार तहसील जतारा में कुल 24 पटवारी हल्के एवं कुल 75 ग्राम शेष रहेंगे.

पश्चिम में- तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ . उत्तर में- तह. पृथ्वीपुर एवं तह. पलेरा जिला टीकमगढ़. दक्षिण में- तह. टीकमगढ़ .

1. रा.नि.मं. बराना के प.ह.नं. 16 से 31 तक कुल 16 पटवारी हल्के.

पूर्व में- तह. नौगांव एवं तह. छतरपुर, जिला छतरपुर. पश्चिम में- प्रस्ताव तह . लिधौरा एवं तह. जतारा जिला टीकमगढ़ . उत्तर में- जिला झांसी ( उत्तर प्रदेश)

2. रा.नि.मं. पलेरा के प.ह.नं. 32 से 47 तक कुल 16 पटवारी हल्के इस प्रकार तहसील पलेरा में कुल 32 पटवारी हल्के कुल ग्राम एवं 103 शेष रहेंगे .

दक्षिण में - तह. जतारा एवं तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता , अपर सचिव.

भाग 1 ]

1785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , आयुक्त , भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 3 मई 2011

क्र. 294-10- परीक्षा- सां. परी . -2011.- मध्यप्रदेश शासन, भू-अभिलेख विभाग , ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक 1752-2413- नो-76, दिनांक 22 अप्रैल 76 के अन्तर्गत प्रसारित विभागीय परीक्षा नियमों के नियम 4 सहपठित नियम 12 के अनुसार भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त विभाग के सांख्यिकीय वर्ग के उप आयुक्त ( सांख्यिकी ) सहायक आयुक्त ( सांख्यिकीय ) एवं उनके समान वेतनमान वाले सांख्यिकी कार्यपालिक अधिकारियों तथा अन्य सांख्यिकी कार्यपालिक अधिकारियों के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा माह जून 2011 में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर में निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न होगी:-

विषय

समय

दिन

दिनांक

29-6-2011

प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक

राजस्व विधि एवं कार्य प्रणाली गुरुवार

(बिना पुस्तक के) 30-6-2011

प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक

शुक्रवार

लेखा (बिना पुस्तक के ) 1. परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा कक्ष में मिलेगी.

2. प्रश्नपत्र हिन्दी भाषा में छपे होंगे तथा उनका उत्तर हिन्दी भाषा में देना होगा.

श्रीमती कुसुम छारी , उप आयुक्त, कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 4 मई 2011

क्र. 173 - एस.सी. - 2-2011 .- छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाए तुरन्त लागू किये जावें.

अस्तु मैं, राहुल जैन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला छतरपुर ( म. प्र. ) आपित्त जनक हैजा/ज्वर/ आंत्रशोध विनिमय, 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि: -

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिए खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः-

1. बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फल, सब्जियों, दूध , दही , उबली हुई चाय , काफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.

2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों , उबली हुई चाय , शर्बत मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी आईस्क्रीम बर्फ के लड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले में नहीं रखे जायेंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.

1786

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

[भाग 1 (ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण दो में उल्लिखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

( ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन , दुकान , स्टॉल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसे वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपर्युक्त है तो उन अस्वास्थ्य कारक दूषित अनुपर्युक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने, नष्ट करने ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं. जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे.

1. जिल के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी ,

2.

जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्साधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य- आयुर्वेदिक औषधालय.

ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो. 3.

4.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत .( सर्व) , 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत (सर्व) जिला छतरपुर ( म. प्र.) .

उपरोक्त उल्लिखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्ही भी नालियों , नालों , गटरों पानी के गंदे गढ्‌ढों, पोखरों , जलकुण्डों, संडासों, वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त संबंध में सूचित रोगाणू नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .

(घ) यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो , तक प्रभावशील रहेगा.

राहुल जैन , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. 775 - भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 6 मई 2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 12-अ-82-10-11 यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कम्पनी " कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है . जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. , अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 6 मई 2011 को सम्पादित किया जा रहा है .

भाग 1 ]

1787

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम पथराड़ खुर्द प.ह.नं. 18 , तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 152 कुल क्षेत्रफल 42.707 हे . भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन- पत्र माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09 , दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम पथराड़ खुर्द नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम

अनु.क्र.

एवं जाति

(1)

(2)

1 अनारबाई बेवा छोगालाल कलाल सा. देह 2 अमीचंद पिता घनश्याम कुलमी सा. देह 3 अनोपचंद, गोपीचंद पिता धन्या तोताराम मोत्या नथी पिता भोलू धवलईबाई बेवा जोतिराम , संतोष, कोमल, नरेंद्र, सुशीला पिता जोतिराम, डोडाबाई बेवा छोग्या, खुश्याल चैनिया, दिनेश, कड़वीबाई, लक्ष्मीबाई कालीबाई पिता छोग्या, सीताबाई बेवा हीरालाल, मंगल , मिश्रीलाल, भगवान, केशरीमल, लीलाबाई पिता हीरालाल, उदा पिता गणपत मधुबाई बेवा गणपत गीता नंदा नानी पिता गणपत फत्तीबाई बेवा मदन देवचंद सुखचंद ज्ञानु पिता मदन, जसोदाबाई पिता मदन गोपाल पिता भगवान रामा मकुंद बाबू पिता औंकार रामलाल दुलीचंद प्यारा शांता सीता पिता शोभ्या, सखाराम द्वारक्या शोभाराम पिता मांग्या अनोखीबाई बेवा मकुंद बलाई सा. देह.

4 बीनाबाई बेवा धन्नालाल , वंदनाबाई स्व. पति ओमप्रकाश, प्रशांत, दिपिका, पुजा पिता स्व. ओमप्रकाश ब्राम्हण सा. देह .

5 इंदरसिंह , देवीसिंह , हिम्मतसिंह पिता मांगीलाल गंगाबाई बेवा मांगीलाल राजपूत सा. देह खसरा नंबर

अर्जनीय

सम्पत्ति का विवरण क्षेत्रफल

(हे. में ) (4)

(3)

(5)

139 पै

0.080

146

0.121

नीम-4, आम-1 ,

147

0.125

266

0.081

मकान- 13

300

0.032

148

0.513 पाईप लाईन -1

149

282

0.688

283

237/4

0.024

263

0.061

86

0.121

आम-1 ,

1.062

88

कुआं पक्का-1

218/1 पै

0.340

218/2 पै

219/2

0.317

262

0.138

मकान -9 , 1788

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

6 औंकार पिता रणछोड़ मानकर सा. देह 7 कृष्णकुमार पिता बाबूलाल कुलमी सा. देह 8 कालू पिता विश्राम कुलमी सा. देह 9 कैलाश पिता चंदरसिंह राजपूत सा. देह

[ भाग 1 (3)

(4)

(5)

272/14

0.101

72/8

0.121

77/4

0.121

81/2

0.129

नीम-4

84/1

0.554 गोबरगैस -2 , नींबू-1 ,

नीम-4, इमली -1 ,

गौंदी-1 , पाईपलाईन -1 .

85/2

0.563

कुआ पक्का-1 , बबूल-6 87

0.036

164 पै

1.150 नर्मदा पाईपलाईन -1 , कुआं पक्का-1 , मोटर घर -1 , नीम-4 167

0.332

नीम-2

291

0.089

मकान-3

173/3 पै

0.400

पाईपलाईन-1

0.073

276/2 , 277/2

10 खुमानसिंह पिता बाबूसिंह राजपूत सा. देह 11 गजानंद पिता भगवान कुलमी सा. पथराड़ खुर्द 12 गजानंद, पुनमचंद पिता खुश्याल , राधाबाई, भागवतबाई पिता खुश्याल कहार सा. देह 13 गंगाधर पिता देवराम ब्राम्हण सा. देह 14 गजराज सिंह पिता फत्तु राजपूत सा. नागझीरी 0.729

128, 129

कुआ पक्का 1 से सिंचाई

पाईपलाईन -1 , नीम -14 215 पै

0.300 पाईपलाईन -1

265

0.178

मकान -9

156/2 पै

0.080

कुआं पक्का-1

258

0.040

0.077

272/13

0.113

मकान-1

307, 308/3

15 गंगाबाई बेवा चुन्नीलाल राजपूत सा. देह 16 गीता मंदिर न्यास सा. देह

17 गीताबाई बेवा सीताराम कुलमी सा . देह 54/1पै

0.550 कुआं पक्का-1

0.619

सिंचाई पाईपलाईन से 67, 68

1.137

73, 74

पाईपलाईन -1 , नीम -12,

गौंदी -2 , बोर -2

252

0.077

0.117

255/2, 278

18 चंदरसिंह पिता सीगदारसिंह राजपूत सा. देह

ग्राम पंचायत भवन -1 , प्रा. वि. आंगनवाड़ी व किचनशेड -1 169/1

0.081

सर्वे नं. 169/3 , 170 के

कुएं से पियत.

1.060

169/3, 170 पै

19 छीतुराम पिता गंगाराम कुलमी सा. देह 20 जगन्नाथ पिता मुरार लक्ष्मीबाई पति जगन्नाथ कुलमी सा. देह.

कुआं पक्का-1

257/2

0.044

मकान-1

286/1

0.053 भाग 1 ]

1789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

21 जानकीबाई बेवा घनश्याम कुलमी सा. देह (4)

(5)

(3)

237/6

0.016

0.073

297, 299/2

22 जितेंद्र कुमार पिता मानसिंह राजपूत सा. देह 23 तिलोकचंद पिता गजानंद कुलमी सा. देह 24 डालूराम पिता भगवान कुलमी सा. देह 0.486

166/1

पाईपलाईन-1

272/7

0.052

मकान-2 , हौज -1

150/2 पै

0.020

नीम-1 , पाईपलाईन-- 1 72/3

0.243

नीम-3, आम -2

72/6

0.081

77/2

0.243

1.416

143/2, 144

25 दयानंद पिता भगवान कुलमी सा. देह 26 देवराम पिता जगन्नाथ कुलमी सा. देह 27 दिनेश पिता नारायण भारूड़ सा. देह 28 धनसिंह पिता मांगीलाल राजपूत सा. देह 29 धनुबाई स्व. पति भगवान , कैलाश, जगदीश , मनोहर, लीलाबाई , सुशीलाबाई लक्ष्मीबाई पिता भगवान राजपूत सा. देह.

30 नरेंद्रसिंह पिता रामसिंह राजपूत सा . देह 31

कुआं पक्का-1 , मोटर खोली -1 ,

होदी-1 , बीलपत्र -1 .

272/8

0.166

142

0.845

कुआं पक्का-1, नीम-6 , बोर -1 .

0.089

272/4 , 273 ,

298/2

140/1 पै

0.330

पाईपलाईन -1 से पियत,

नीम-4, कुआ-1 पक्का. 305/1

0.049

0.040

55/1 पै,

अनार -1 ,

55/2 पै

0.340

नीम-1 , पाईपलाईन -1 0.251

133/2

296/3

0.024

57/2

0.263

126/3

0.073

216/1 पै

0.210

0.821

132/1, 132/2

नहारसिंह, बनसिंह मिश्रीलाल राधेश्याम रामचंद्र पिता मांगीलाल राजपूत सा. देह

32 नहारसिंह पिता भूवानीराम राजपूत सा. देह 33 नवलसिंह पिता गणपतसिंह राजपूत सा. देह 34 नत्थू पिता मकुंद राजपूत सा. देह

कुआं पक्का-1

133/1

0.554

सिंचाई सर्वे नं. 132/1 के कुएं से 0.587

134/1

सिंचाई सर्वे नं. 132/1 के कुएं से 0.049

296/1

253

0.105

0.069

272/ 12क

0.110

27/2 पै, 27/3 पै |

पियत पाईप लाईन -1 से 28/2 पै, 28/3 पै

260/1

0.032

288/2

0.020 1790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(2)

(1)

35 नत्थू पिता भीला जानकीबाई बेवा भीला मराठा सा. देह

36 नारायण पिता हेमराज कुलमी सा. देह

[भाग 1

(5)

(3)

(4)

271

0.101

272/6

0.024

71/2

0.190

नीम-3

0.720

72/1

नर्मदा पाईपलाईन -1 , नीम-6 244/2

0.040

0.275

246

0.853

130/1, 134/2

37 नारायण पिता गोपाल कुलमी सा. देह

पाईपलाईन -1 , नाग मंदिर -1 0.506

नीम-20

130/2, 134/3

38 नारायण पिता गंगाराम कुलमी सा. देह 39 प्रेमचंद पिता घनश्याम कुलमी सा. देह 40 प्रेमबाई पति लक्ष्मण कुलमी सा. देह

41 बाबूलाल, डालूराम पिता भगवान कुलमी सा. देह 42 बाबूलाल पिता गट्टुलाल अग्रवाल सा . देह 43 भगवान पिता बेचर कुलमी सा. देह

44 भंवरसिंह पिता मोहनसिंह , गोरधनसिंह पिता केशरेसिंह 251 राजपूत सा. जलूद.

45

257/1

0.045

मकान-1

72/2

0.263

कुआं पक्का-1

आम-2 , नीम-3 , मोटर खोली -1 ,

पाईपलाईन-1 .

72/5

0.081

75/1/1

0.260

सर्वे नं. 72/2 के कुएं से पियत,

नीम-6 , बीलपत्र -1 .

77/1

नीम-10

0.162

165 पै

0.100

नर्मदा पाईपलाईन -1

0.255

75/2

90

0.227

मकान -1 , गोबरगैस 3 , सुअरघर-1 299/4

0.016

0.235

पाईपलाईन -1

145/3 , 145/4

0.210

0.065

0.200

62/1 पै, 62/2

भागवतीबाई बेवा बाघसिंह , इंदरसिंह, महेंद्रसिंह , नरेन्द्रसिंह पिता बाघसिंह राजपूत सा. देह 46 भागवतीबाई पति भगवान कुलमी सा. देह 47 भूवानीबाई बेवा मांगीलाल कुलमी सा. देह 48 भुवानीशंकर पिता देवराम ब्राम्हण सा. देह 49 भूपेंद्र पिता रामचंद्र कुलमी सा. पथराड़ खुर्द 50 मनीष पिता लखनलाल कुलमी सा. देह

पियत खसरा नं. 59/1 के कुएं से 153 पै

0.400

पाईपलाईन -1 , गौंदी-2 , नीम-2 140/2 पै

0.440 पक्के कुएं से पियत

141

0.849 कुआं पक्का-1 , आम -1, नीम-8 0.672

227/2

54/2

0.303

पियत 54/1 के कुएं से , नीम -10,

बोर-1 .

54/3

0.304

पियत 54/1 के कुएं से भाग 1 ]

1791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

51 महेंद्रसिंह, राधाबाई, सीमाबाई पिता शक्तिसिंह सरसतबाई बेवा शक्तिसिंह राजपूत नि. ग्रा.

52 महेश , दिनेश पिता मोहनलाल , अन्नपूर्णाबाई स्व. पति मोहनलाल कुलमी.

53 महादेव पिता बाउ कुलमी सा. देह

54 मनुबाई पति रामसिंह राजपूत सा. देह

55 मानसिंह पिता नराण राजपूत सा. देह

56 मोहन पिता चुन्नीलाल सुतार सा. देह

57 मिश्रीलाल पिता बाउ कुलमी सा. देह

58 मांगीलाल पिता मकुंद राजपूत सा. देह 59 यशोदाबाई पति हीरालाल कुलमी सा. देह 60 रमेश पिता नंदलाल भुजवा सा. देह

61 रमेश पिता नानक्या, गंगाबाई बेवा नानक्या, लीलाबाई , मायाबाई पिता नानक्या भारूड़ सा. देह 62 राजेंद्र पिता हुकुमसिंह राजपूत सा. बड़दिया 63 रामेश्वर पिता बाउ कुलमी सा. देह

64 राजनाथ पिता बाउ कुलमी सा. देह

65 रामसिंह पिता रामचंद्र राजपूत पंढरीनाथ हीरालाल भूवानीशंकर गंगाधर पिता देवराम ग्राम्हण सा. देह .

66 राजेश कुमार पिता किशोरसिंह राजपूत सा. देह 67 रामसिंह पिता रामचंद्र राजपूत सा. देह

(3)

(5)

(4)

0.809

63/1, 63/2

64/2के कुएं से सिंचाई , नीम -1 , बबूल -1 , बोर-1 .

75/1/3

0.097

0.405

80/2, 82/3

ख. नं. 72/2 के कुएं से पियत आम-4, नीम -13 , निंबू-1 84/5

0.081

96/1 पै

0.240 सर्वे नंबर 101 के कुएं से सिंचाई नीम-4, बड़ -1 .

288/3

0.057

161/5 पै ,

0.596

162/1 पै,

163/1 पै

खसरा नं. 161/4 के कुएं से पियत नीम-1 , सागोन पौधे -6 , बोर-9 , बबूल -9, नाग मंदिर -1 84/2

0.316

नीम-1 , बबूल -3

145/2

0.145

288/5

0.020

138/2

0.401

खसरा नं. 138/1 के कुएं से पियत, नीम-13, बोर -9 , बबूल -9 .

301

0.106

313

0.089

314

0.073

52 पै

0.340

सिंचाई स्वयं के कुएं से 0.134

81/1

नीम-2, आम-2

0.745

माताजी मंदिर ओटला, नीम-2 , 83/1, 83/2,

85/1,

84/4

0.081

बबूल -10, पाईपलाईन-1 , मकान-1 नीम-2

84/3

0.081

0.210

93/2पै

सिंचाई अन्य किराये से 166/2

0.482

पाईपलाईन -1

0.053

272/18

मकान -1

272/11

0.101

मकान -5

276/1

0.097 1792

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(2)

(1)

68 रामसिंह पिता लक्ष्मण राजपूत सा. देह

69 राधेश्याम पिता घनश्याम कुलमी सा. देह 70 रूपसिंह पिता चंदरसिंह राजपूत सा. देह 71 लखनलाल पिता मोहनलाल अ. पा . क. मोहनलाल पिता कालू, भोलू पिता माधव, पूनीबाई बेवा कालू कमलाबाई पिता कालू कुलमी सा. देह.

72 लीलाबाई बेवा बाबूसिंह राजपूत सा. देह 73 विष्णुप्रसाद पिता बाबूलाल कुलमी सा. देह 74 शंकरसिंह, गजराजसिंह , गीताबाई, मांगीबाई, बस्करबाई, रमाबाई पिता रणछोड़, गंगाराम पिता दशरथ राजपूत सा. देह.

[ भाग 1 (3)

(4)

(5)

272/12 ग

0.032

0.218

75/1/2

सर्वे नं. 72/2 के कुएं से पियत,

नीम-6 .

152

0.518

नीम-1 , हौज -1 , पाईप लाईन -1

154

0.251

नीम-4, पाईप लाईन -1

173/2 पै

0.240

पाईप लाईन-1

264,

0.223

272/3

272/5

94/1 पै, 95/1 पै 0.190

96/2 पै

0.130 खसरा नं. 94/1 के कुएं से पियत

72/4

0.122

नीम-2

72/7

0.041

77/3

0.122

272/15

0.016

298/3

0.077

0.939

69 , 70 , 71/1

75 शिवलाल पिता तुलसीराम कुलमी सा. देह 76 संतोष पिता प्रभूराम कुलमी सा. देह

77 सोहनलाल पिता एडू मराठा सा. देह

78 सीताराम पिता लक्ष्मण राजपूत सा. देह

72/2के कुएं से सिंचाई, नीम -9 0.085

254/2

64/2

1.239

कुआं पक्का-1 , नीम-18 , गौंदी-1 ,

जाम -1 , बोर -6 , बीलपत्र -1 , कुंडी-2 , मोटर खोली-1 .

122/9 पै

0.030 सर्वे नं . 122/7 के कुएं से पियत

56/2

0.287

नर्मदा पाईपलाईन -1 , नीम -1

126/1

0.097

131/1

0.295

बोर-10

131/3

0.300

0.069

277/5, 289/2

0.113

294, 299/3

79 सीताराम पिता घनश्याम कुलमी सा. देह भाग 1 ]

1793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

178 पै

1.260

80 सीताबाई पति श्रीराम कुलमी सा. देह

ख. नं. 177 के कुएं से पियत , नीम -15 , बोर -3 , बबूल -16.

122/4 ख पैकी

0.310

81 सुरेंद्रराव पिता किशनराव मराठा सा. देह

286/2

0.052

82 सुरेश पिता रणछोड़ कुलमी सा. देह

295

0.105

0.530

64/1

83 श्रीराम पिता अमरचंद कुलमी सा. देह

पियत सर्वे नं . 64/2 के कुएं से आम-1 , नीम -1 , बोर -1 .

256

0.049

177 पै

0.750

84 श्रीराम पिता सीताराम कुलमी सा. देह

मोटर घर, कुआं पक्का-1 , पाईप लाईन-1 , नीम -10 , बबूल -1 , बोर -9 , पीपल -1 .

0.057

272/2 , 272/17

85 हरिराम पिता अमरचंद कुलमी सा. देह

292 0.121

86 ज्ञानचंद पिता गोपाल कुलमी सा. देह

152 42.707

योग ..

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 12-9 / 2010/सात- 2 ए, भोपाल, दिनांक 03-06-2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है . इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है .

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि-

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

1794

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

[ भाग 1 (ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा-

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम पथराड़ खुर्द की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20-5-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम पथराड़ खुर्द की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 42.707 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है .

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2.

भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे .

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी .

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7.

अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत ) .

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

भाग 1 ]

1795

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा .

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो , उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी .

(ii) भू- अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी . इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .

( iii ) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र ( सेन्च्युरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

( iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है .

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. - 1

हस्ता./-

नाम : ( मथुरा लाल मण्डलोई )

पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हस्ता./- (केदार शर्मा ) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला-खरगोन ( म. प्र. ).

पता : 219, पुष्प कुंज, बजरंग नगर जेतापुर, खरगोन

साक्षी क्र. - 2

हस्ता./-

नाम : (छोटेखान)

पता : 15, टवड़ी मोहल्ला, खरगोन.

पक्ष क्रमांक-2 हस्ता./- (असद जाफर) महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. , मण्डलेश्वर.

1796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. - 51-2011 - एल.ए. भू-अर्जन- प्र. क्र. 40-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होगें:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

खण्डवा

(3) सोमगांव

(4) 0.45 (2) पुनासा

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. -52-2011 - एल.ए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 41-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

खण्डवा

(2) खण्डवा

(3) भैंसावा

(4) 1.82 (

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

(6) पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

क्र. - 54-2011 - एल.ए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 42-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 2.24 (1) खण्डवा

(2) पुनासा

(3) गोराड़िया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. - 53-2011 - एल.ए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 43-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

खण्डवा

खण्डवा

(4) 1.04

(3) जामली सैयद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 9 मई 2011

क्र. 789- भू- अर्जन-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों 1798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

[ भाग 1 को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

खरगोन

(3) जलखाँ

कसरावद

(4) 14.628

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन .

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्यनहरोंके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरे ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 791 - भू-अर्जन-10 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) खरगोन

(3) निमरानी

(4) 6.013 (2) कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्यनहरोंके निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरे ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 790 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

खरगोन

(4) 12.295 कसरावद

(3) कसरावद खुर्द

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24 खरगोन.

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/ भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरे ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

खरगोन, दिनांक 13 मई 2011

क्र. 814- भू-अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

(1) खरगोन

(3) बालाबाद

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 3.012 (2) बड़वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन.

(6) 2x 660 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह तथा महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 815 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) खरगोन

(4) 239.597

(3) सेल्दा

(2) बड़वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन.

(6) 2x 660 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह तथा महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 816 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 1800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1) खरगोन

(3) डालची

(4) 99.727 बड़वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन.

(6) 2x 660 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 813 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन , यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

सीधी

ममदर

(4) 1.62 रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर के निर्माण बावत्.

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

क्र. 815 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1) सीधी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 4.43 (2) रामपुर नैकिन

(3) झलवार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर के निर्माण बावत्.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 821 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(3) खारा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.016 (1) सीधी

(2) रामपुर नैकिन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी (म . प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

1802

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. 7066 - भू-अर्जन-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा

(ग) ग्राम-लखनवास, तुमड़िया

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 2.808 हेक्टेयर

क्षेत्रफल (हे. में) खसरा नं. (1)

(2)

ग्राम-आमडोर

138

0.030

173/2

0.065

141/1

0.010

142/2/1

0.041

142/1

0.063

201/1/3

0.253

172/2

0.068

173/1

0.085

0.040

174/1

178

0.045

180

0.098

232/2

0.105

229

0.110

244/1/1/2

0.060

0.130

227/3

0.022

227/4

0.023

(1)

(2)

227/5

0.045

206

0.035

199/1/1

0.051

योग : 1.379

ग्राम-तुमड़िया

28

0.300

0.086

26/1/2

26/1/1/1

0.110

0.123

26/1/1/2

26/1/1/3

0.123

34/2

0.150

0.030

91/1

91/2

0.030

0.240

91/4

97/1/1

0.100

89/1

0.033

89/2

0.034

0.013

97/1/2

89/3

0.033

27/1

0.024

योग : 1.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लखनवास से तुमड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा , भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 7075 - भू- अर्जन -2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील - ब्यावरा भाग 1 ]

1803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

( ग ) ग्राम बगवाज, पाड़लीगुसाई, सीलखेड़ा ( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 2.520 हेक्टेयर खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

ग्राम - बगवाज

483

0.050 484

0.014 395/3

0.013 459/115

0.017 459/114

0.017 459/1/2

0.020 459/1/1

0.012 459/1/3

0.017

0.160

योग :

ग्राम-पाड़लीगुसाई

12

0.040 18

0.063 19/1

0.004 19/2

0.004 20/2/4

0.056

0.030 17/1

1/1

0.030 17/1

1/2

16/1/2

0.035 31/1

0.040 1/2

31/1/2

0.020 31/1

0.039 1/1

31/2/2

0.018 32/2/1

0.014 32/2/2

0.035 32/2/4

0.035 32/2/5

0.060 40/4

0.030 45/3

0.101 296/45

0.036 43

0.036 44

0.072 41/3

0.026 31/2/1

0.020 32/1

0.200 15

0.042 (1)

(2)

16/1/1

0.045

0.013

45/2

331/195

0.032

195/10/2

0.020

304/195/4

0.034

304/195/2

0.039

195/23

0.065

0.020

330/191/1

195/10/2

0.076

279/195

0.051

197/1/2

0.042

197/2/1

0.042

197/1/1

0.065

195/5

0.039

195/22

0.075

195/21

0.045

195/12

0.051

1/3

0.026

195/12

1/2

195/11

0.075

योग : 2.246

ग्राम-सीलखेड़ा

126/1/6

0.114

योग : 0.114

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बगवाज, पाड़लीगुसाई, सीलखेड़ा, कड़ियाहाट मार्ग निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7077- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा 1804

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(ग) ग्राम - भाटखेड़ी, भिलवाड़िया

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -0.611 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

ग्राम-भाटखेड़ी

390/2/1

0.018 390/2/2

0.012 390/2/3

0.012 390/2/4

0.015 390/2/5

0.015 392/1

0.010 399/2/1

0.025 399/2/2

0.025 400/1

0.010 464/3

0.010 561/1

0.009 464/2/1

0.012 464/2/2/2

0.010 464/1/2/2

0.011

0.025 463/1

458/1

0.011 248

0.012 229

0.006 242

0.036 246

0.010 245

0.007 244

0.030 243

0.010 254

0.025

योग : 0.366

ग्राम-भिलवाड़िया

22

0.015 23

0.005 460/2/1/1

0.005 421/2

0.004 91/2/1

0.010 459/3

0.010 459/2

0.012 24/1

0.004 24/2

0.006 458

0.006 26/2

0.004 455/1

0.005 26/1

0.004 26/3

0.004

[भाग 1

(2)

(1)

27/2

0.006

455/2/1

0.005

455/2/2

0.008

0.006

28/1

28/2

0.005

28/3

0.006

0.008

447/3/1

447/3/2

0.003

436/1

0.002

436/4

0.004

91/3

0.010

436/2

0.002

436/3

0.004

91/4

0.025

433/1/1

0.003

433/3

0.003

421/1

0.002

421/3

0.002

0.005

433/1/2

95/1

0.005

102/2

0.003

103/1

0.006

95/2

0.005

421/4

0.005

91/1

0.008

91/5

0.010

योग : 0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भाटखेड़ी से भिलवाड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा , भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7079 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला - राजगढ़ भाग 1 ]

1805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- झरखेड़ा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -0.903 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्षेत्रफल ( हे . में) (1)

(2)

ग्राम-झरखेड़ा

530/2

0.026

530/1

0.026

168/2

0.006

534

0.134

576/1

0.075

168/1

0.006

576/2

0.020

168/3

0.006

0.172

574/2

168/4

0.006

574/1

0.136

536/1

0.020

535/1

0.007

536/2

0.064

536/3

0.024

535/2

0.007

619/1

0.068

169/1

0.020

617/2

0.080

योग : 0.903

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झरखेड़ा से पाड़ली महाराजा मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7081 - भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील-ब्यावरा

(ग) ग्राम- भगोरा, मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस (घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल 3.000 हेक्टेयर

खसरा नं.

क्षेत्रफल ( हे. में )

(2)

(1)

ग्राम- भगोरा

58

0.040

0.035

59

52/1

0.108

50/1

0.063

48

0.068

0.048

46

45/1/2

0.045

52/2

0.046

0.035

45/1/1

0.046

52/3

0.023

30

0.024

31/3

29

0.028

285

0.037

327/26/1

0.010

24

0.012

0.024

23/4

287/22

0.009

22

0.009

0.008

131

27/1

0.017

0.022

6/1

0.070

6/2

योग 0.827

ग्राम-मानकी

0.040

490/282/1

0.054

488/272

290

0.051

293/3/1

0.081

292/1

0.148

289/2

0.100

292/2

0.177

0.069

481/282

457/282

0.038

408/282/2

0.024

282/7

0.024

285

0.067

286/2

0.029 1806

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

294

0.110

293/2

0.036

422/282

0.069

505/282

0.033

530/272

0.057

531/272

0.084

486/272

0.012

487/272

0.054

490/282/2

0.015

योग : 1.372

ग्राम-पीपल्याखेड़ी

206

0.078

208

0.036

176/3

0.091

202/2/1

0.024

योग : 0.229

ग्राम-बेलांस

597

0.216

637/13

0.063

600

0.163

637/3

0.078

0.053

917/637

योग : 0.573

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गिदोरहाट, भगोरा , मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

राजगढ़ , दिनांक 2 मई 2011

क्र. 7196 - भू- अर्जन-2010 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील -ब्यावरा

(ग ) ग्राम- नापानेरा, नेवली

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.874 हेक्टेयर

खसरा नं.

क्षेत्रफल ( हे . में) (1)

(2)

ग्राम-नापानेरा

14/2

0.025

738/188/1

0.006

23/2/1

0.025

227

0.006

229/1

0.010

0.005

229/2/1

0.008

229/2/1

229/3

0.007

0.024

209/02

210

0.020

154

0.033

2

0.051

311

0.022

19

0.032

223

0.06

703

0.04

738

0.06

0.024

15/1

694

0.024

197

0.041

0.022

198

201

0.033

218

0.014

225/1

0.012

194

0.164

196

0.051

187

0.022

186

0.017

150

0.019

103

0.036

158

0.081

160

0.033

77

0.009

78/2

0.025

102

0.016

63/1

0.037

25/3

0.025 भाग 1 ]

1807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 24/2

0.018 24/1

0.018 13/3

0.031 23/1

0.013 23/2/2

0.018 3/2

0.025 17

0.031 20

0.025 21

0.020 2/2/3

0.012 222

0.025 192

0.033 428

0.025 219

0.014 221

0.014 185

0.032 15/2

0.024 231

0.016 231

0.026 238/1

0.006

योग : 1.565

ग्राम-नेवली

259/2

0.012 320

0.025 259/3

0.025 321

0.013 297/1

0.024 296/1

0.024 294/1

0.006 293/1

0.013 278/2

0.024 265/1

0.013 214

0.012 208

0.006 184/1

0.025 182

0.037 177/4

0.006 177/3

0.006 177/2

0.006 1777/1

0.006 209

0.004 212/1

0.002 213

0.020

योग : 0.309 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नापानेरा नेवली मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 7203 - भू- अर्जन-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला - राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- नरिया बे. कांसारेकलां

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.754 हेक्टेयर खसरा नं. (1)

क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

ग्राम-नरिया बे

0.008

157

0.034

154

0.015

156

156

0.010

156

0.015

156

0.018

12/2

0.019

0.007

153/1

13

0.026

16

0.014

15

0.024

14/2

0.032

153/2

0.031

17/1

0.027

17/2

0.031

0.035

135/1

135/2

0.027

134

0.047

27/6

0.036

0.027

133/1 1808

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

133/2

0.027

122/2

0.072

440/252

0.19

319

0.031

301/1

0.028

306/1

0.006

314

0.048

317

0.016

335

0.028

320

0.016

321

0.016

322/1

0.013

322/2

0.009

324

0.014

325

0.027

333

0.027

297

0.128

योग : 1.033

ग्राम-कांसारेकलां

577/2

0.013

0.063

579/2/3

580/2/1

0.063

580/2/2

0.051

627/580/1

0.013

0.202

579/3

579/2/4

0.126

580/2/3

0.026

580/3

0.038

590/3

0.126

योग : 0.721

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुठालिया रोड से नरिया बे. कांसारेकलां मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा एवं भू- अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 7209 - भू-अर्जन-2010.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

[ भाग 1 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- नरी , परधानी कुण्डल

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -0.461 हेक्टेयर खसरा नं.

क्षेत्रफल ( हे. में)

(2)

(1)

ग्राम-नरी

212

0.050

0.017

287

योग : 0.067

ग्राम-परधानी कुण्डल

49

0.007

44

0.068

48

0.002

0.017

38

33/2

0.036

0.022

37

35

0.039

45/1

0.024

31

0.041

32

0.026

30/2

0.011

51

0,042

23

0.028

52

0.031

योग : 0.394

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नरी से सुठालिया मार्ग निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7211 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के मद ( 3 ) में भाग 1 ]

1809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- निवारा , टोड़ी, कड़ियाहाट

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 2.392 हेक्टेयर .

खसरा नं.

क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

ग्राम-निवारा

538/1

0.010

377/1

0.072

338/2

0.010

538/3

0.010

538/6

0.038

538/9

0.010

538/8

0.010

538/10

0.010

538/11

0.010

538/7

0.010

538/4

0.010

538/5

0.010

376/1

0.080

377/4

0.024

386/1

0.020

523/2

0.010

585

0.040

386/3

0.020

377/5

0.015

389

0.030

387

0.040

505/2

0.030

386/2

0.020

0.020

536/2

536/1

0.015

523/1

0.010

522

0.050

503/1

0.010

518/2

0.020

(2)

(1)

520

0.020

507/1

0.030

506

0.080

0.010

503/2

503/3

0.015

478/4

0.010

478/2

0.010

478/1

0.010

475/1/2

0.080

0.080

475/1/4

379/1/1

0.040

1.049

योग :

ग्राम-टोड़ी

1486

0.015

1487

0.015

1489

0.020

1480/1

0.020

1489/4

0.010

1488

0.010

0.015

1489/5

1484

0.010

1485

0.015

1483/1

0.025

0.015

1489/3

0.015

1481

योग : 0.185

ग्राम-कड़ियाहाट

16

0.020

57/2

0.160

29/1

0.024

30/1

0.008

30/3

0.031

30/2

0.027

30/1

0.089

121/2

0.024

32/2/3

0.051

33/1/2

0.065

57/1

0.055

75

0.028

423

0.072

425

0.012

80/2

0.012 1810

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(2)

(1)

80/1

0.013

80/5

0.012

422

0.039

79

0.058

371

0.060

121/1/2

0.035

122/1/1

0.006

368

0.005

369/1

0.015

0.035

122/2/1

0.010

125/2/1

0.011

122/1/2

0.005

426/1

0.097

426/3

0.055

125/2/3

0.024

योग : 1.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- निवारा से कड़ियाहाट मार्ग निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 10 मई 2011

क्र. 4 अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

[भाग 1 (ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम- जलंधर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.108 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

149/1

0.600

149/2

1.619

151/1

2.023

151/2/2

1.619

152/2

1.214

153

2.246

154/1/2

1.220

154/2

0.567

योग : 11.108

(2 ) सतीघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5 अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) ग्राम-मवई

( घ) लगभग क्षेत्रफल-32.613 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे . में)

(2)

(1)

1.619

51/1/1

51/2

0.130

51/4

2.407

57/2

0.807

59/1

0.900

62/1

0.245

62/2

0.130 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 63/1

0.391 63/3

0.013 64/1

0.030 64/2

0.685 64/4

0.118 67/1/1

0.664 67/1/2

0.745 67/5

0.100 68

1.000 69

0.400 72

1.300

0.223 73

74

0.012 75

0.648 76

0.348 77

0.238 78

0.186 79

0.032 80

0.320 81

0.405 82

0.255 83

0.036 84

0.486 90

0.100 92/1/1

0.639 92/1/2

0.040 92/1/3

0.750 92/1/4

0.901 92/2

1.670 93

0.773 94

1.214 95

0.202 96

0.158 97

0.085 98

0.227 99

0.733 100

0.020

0.624 101

102

0.231 103

0.032 104

0.239 105

0.049 106

0.101

1811

(2)

(1)

107/1

0.304

1.011

109/2

110

0.518

111

0.138

112

0.134

113

0.020

114

0.053

0.073

115

0.166

116

117

0.231

0.077

118

119

0.069

120

0.109

121

0.020

122

0.129

123

0.049

124

0.174

125

0.028

126

0.125

127

0.129

128/1

0.032

128/2

0.110

129/1

0.036

129/2

0.159

130/1

0.073

0.020

130/2

131

0.089

132

0.267

133

0.012

134

0.040

135

0.028

136

0.097

137

0.676

138

0.053

139

0.300

0.040

143

0.060

159

160

0.287

161

0.024

162

0.049

163

0.049

164

0.073

165

0.162 1812

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

166

0.040

167

0.012

169

0.016

170

0.020

171

0.040

172/1

0.180

172/2

0.110

172/3

0.025

173

0.150

174

0.032

175

0.049

176

0.125

177

0.032

178

0.032

179

0.049

180

0.012

181

0.061

182

0.186

183

0.162

184

0.105

185

0.057

186

0.081

187

0.393

188

0.206

189

0.053

190

0.202

191

0.033

192

0.090

198

0.014

199

0.086

200/1

0.006

32.613

योग :

(2 ) सतीघाट तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 अ- 82-10-11- भू- अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन

[ भाग 1 अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) ग्राम- मानिकपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.168 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

14/664

0.235

14

0.332

15

0.020

16

0.243

16/665

0.210

17

0.036

18

0.036

19

0.045

13/2

0.251

13/1

0.057

20

1.250

0.097

22

23

0.053

24

0.479

25/1

0.653

25/2

1.246

27

0.640

28

0.753

29

0.004

30

0.563

0.676

32/3

36/1

0.389

37

0.900

योग : 9.168

(2 ) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9 अ - 82-10-11- भू- अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भाग 1 ]

1813

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अतः भू-अर्जन अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम- पनयाराखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-92.163 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा ( हे. में) (1)

(2)

2

0.186

3

0.134

4

0.129

5

0.012

6

0.097

7

0.121

8

2.039

9

0.235

12

0.008

13

0.012

14

1.894

16

0.785

17

0.405

18

0.089

19

0.073

20

0.012

21

0.053

22

0.077

23

0.231

24

0.020

25

0.129

26

0.061

27

0.024

28

0.328

29

0.065

30

0.142

31

0.073

32

0.016

33

0.146

34

0.198

(1)

(2)

35

0.182

0.206

36

37

0.040

38

0.129

39

0.101

0.028

40

0.028

41

0.073

42

43

0.049

0.032

44

45

0.024

0.016

46

47

0.045

48

0.101

0.077

49

50

0.065

51

0.097

52

0.008

53

0.012

54

0.008

55

0.016

56

0.036

0.036

57

58

0.372

59

0.206

60

0.085

61

0.129

0.121

62

63

0.024

64

0.077

0.154

65

66

0.008

67

0.008

0.045

68

69

0.049

70

0.113

71

0.198

72

0.024

73

0.016

74

0.016

75

0.028

76

0.113

77

0.150 1814

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 78

0.283 79

0.073 80

0.061 81

0.008 82

0.295 83

0.146 84

0.146 85

0.101 88

0.729 89

0.121 90

0.080 91

0.036 92

0.259 93

0.295 94

0.809 97

0.028 98

0.129 99

0.061 100

0.016 101

0.049 102

0.032 103

0.065 104

0.045 105

0.016 106

0.016 107

0.012 108

0.109 109

0.020 110

0.024 111

0.129 112

0.081 113

0.085 114

0.069 115

0.061 116

0.061 117

0.109 118

0.024 119

0.194 120

0.271 121

0.182 122

0.097 123

0.121 124

0.129

[भाग 1 (1)

(2)

125

0.121

126

0.109

127

0.024

128

0.085

129

0.117

130

0.129

131

0.462

132

0.214

133

0.166

134

0.053

135

0.040

136

0.109

137

0.061

138

0.045

139

0.016

140

0.162

141

0.231

142

0.082

0.082

143

144

0.069

0.057

145

146

0.105

147

0.138

148

0.040

149

0.028

150

0.121

151

0.049

152

0.028

153

0.024

154

0.117

155

0.045

156

0.024

157

0.016

159

0.219

160

0.555

161

0.206

162

0.664

163

0.069

164

0.040

165

0.433

166

0.543

167

0.275

168

2.827 भाग 1 ]

1815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 170

0.045 171

0.040 172

0.073 173

0.045 174

0.081 175

0.053 176

0.008 177

0.028 178

0.089

0.089 179

180

0.101 181

0.008 182

0.012 183

0.089 184

0.028 185

0.089 186

0.020 187

0.008 188

0.101 189

0.134 190

0.061 191

0.158 192

0.036 193

0.069 194

0.028 195

0.028 196

0.045 197

0.028 198

0.032 199

0.036 200

0.040 201

0.085 202

0.028 203

0.028 204

0.049 205

0.061 206

0.036 207

0.045 208

0.016 209

0.073 (1)

(2)

210

0.012

211

0.065

212

0.089

213

0.085

214

0.073

215

0.085

216

0.065

217

0.065

218

0.129

219

0.138

220

0.101

221

0.057

222

0.077

223

0.036

224

0.129

225

0.121

226

0.154

228

0.684

229

3.521

230/1

3.553

230/2

2.833

230/4/2

0.809

231

1.291

232

0.251

233

0.312

234

0.085

235

0.061

230/3

1.416

236

0.121

0.077

237

238

0.316

239

0.069

240

0.154

244/1/1

0.405

244/2/2

0.405

244/1/2

0.400

244/2/1

0.200

253

2.000

252/3/1

1.000 1816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 254

0.008 241/1

1.500 241/3/2

1.214 241/3/3

0.305 242/1/1

0.405 242/1/2

0.100 242/1/3

0.100 255

0.866 256

0.016 257

0.202 258

0.109 259

0.344 260

0.299 261

0.534 262

0.129 263

0.214 264

0.198 265

0.521 266

0.713 267

0.328 268

0.235 269

0.312 270

0.332 271

0.105 272

0.194 273/1

0.332

0.667 273/2

0.425 274/1

0.615 274/2

275

0.146 276

0.150 277

0.045 278

0.223 279

0.247 280/1

0.100 280/2

0.208 281

0.028 282

0.069 283

0.057 284

0.121 285

0.101 286

0.093 287

0.093

[ भाग 1

(2)

(1)

288

0.158

289

0.231

290

0.085

291

0.109

292

0.169

0.109

293

294/1

0.281

294/2

0.169

0.227

295

296

0.142

0.101

297

298

0.987

0.057

299

300

0.308

301

0.125

302

0.040

303

0.097

304

0.849

305

0.109

306

0.749

307

0.134

308

0.129

309

0.028

310

0.178

311

0.012

312

0.061

313

0.348

314

0.279

315

0.441

0.214

316

317

0.299

318

0.339

319

0.190

320

0.146

0.246

321

322

0.012

323/1

0.170

0.008

323/2

324

0.069

325

0.182

326

0.279

327

1.052

328

0.223 भाग 1 ]

1817

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

329

0.129

330

0.150

331

0.198

332

0.008

333

0.016

334

0.117

335

0.158

336

0.061

337

0.312

341

1.485

342

2.015

343/1

1.706

343/2

3.177

343/3

1.900

343/4

0.100

343/6

0.200

343/7

1.134

343/8/1

0.270

343/8/2

0.270

344

1.000

346

0.500

350

0.105

351

0.805

352

0.963

353

0.020

354

0.777

355

0.660

345/1/4/2

0.500

361/3

0.300

362/2/3

0.100

230/6

0.500

योग : 92.163

(2) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 10 - अ- 82-10-11- भू- अर्जन 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम- कुलुआभाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.584 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(1)

(2)

56/1

1.983

56/6/8

1.600

0.777

58 अ

0.777

58 ब

0.405

59/2/1

59/2/7

0.405

59/2/16

1.214

59/2/3

0.809

59/2/8

2.428

59/2/15

0.809

59/2/5

1.245

0.162

59/2/14

59/2/9

0.809

59/2/6

1.749

175/2

0.809

175/2 घ

0.809

175/2 ज

0.809

0.760

175/2 च

0.400

175/2 ड़

176/257

1.323

175/2

0.288

2.600

177/1/2

0.400

177/2/3

59/2/4

0.405

59/2/10

0.809

योग : 24.584

( 2 ) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं बैस्ट वियर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

1818

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(3 ) भूमिके निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ-82-10-11- भू-अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) ग्राम-दुमदुमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.066 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(1)

(2)

1

0.200

3

0.032

4

0.480

5

0.142

6

0.160

7

0.040

8

0.462

17

0.231

18

0.028

125

0.050

135

0.081

136

0.271

137

0.045

138

0.081

131

0.200

132

0.050

165

0.040

166

0.336

162

0.174

163

0.024

154

0.200

141

0.223

142

0.125

[ भाग 1

(2)

(1)

143

0.198

139

0.089

144

0.065

145

0.057

146

0.134

147

0.040

148

0.061

149

0.020

150

0.243

151

0.057

152

0.174

9

0.129

10

0.049

11

0.016

12

0.093

19

0.028

133

0.146

164

0.057

153

0.260

140

0.036

14

0.050

29

0.129

188

0.080

191

0.120

0.030

245

0.030

246

योग : 6.066

( 2) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्कता है .

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - अ-82-10-11- भू- अर्जन 11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

1819

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-निवाड़ी

(ग) ग्राम-राजापुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-47.196 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(1)

(2)

140/2/1/2 ख

0.300

140/2/1/2 ग

0.300

140/2/1/1

0.605

140/2/1/2 क

0.300

140/2/2

0.174

137

0.336

136

0.914

1152

0.081

1153

0.069

1154

0.113

1155

0.101

1156

0.251

1157

0.065

1158

0.024

1142/2

0.429

1143

0.223

1146

0.154

1147

0.069

1148

0.073

1149

0.134

1150

0.060

1151

0.069

1159

0.097

1160

0.065

1161

0.069

1162

0.020

(2)

(1)

1163

0.040

1164

0.069

1165

0.012

1166

0.004

1167

0.012

1168

0.093

1169

0.045

1170

0.028

1171

0.146

1173

0.061

1174

0.065

1175

0.096

1176

0.219

1177

0.182

1178

0.061

1179

0.040

1180

0.198

1181

0.134

1182

0.190

1183

0.020

1184

0.008

1185

0.012

1186

0.020

1187

0.012

0.170

1188

1189

0.069

1190

0.174

1191

0.109

1192

0.032

1193

0.174

1194

0.405

1195

0.231

1197

0.073

1198

0.097

1199

0.081 1820

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 1200

0.061 1201

0.057 1202

0.049 1203

0.073 1204

0.052 1205

0.012 1206

0.016 1207

0.077 1208

0.057 1209

0.053 1210

0.020 1211

0.016 1212

0.061 1213

0.016 1214

0.085 1215

0.057 1216

0.060 1217

0.024 1218

0.138 1219

0.049 1220

0.057 1221

0.101 1222

0.065 1223

0.057 1224

0.044 1225

0.020 1226

0.024 1227

0.053 1228

0.057 1229

0.065 1230

0.283 1231

0.125 1232

0.061 1233

0.057 1234

0.032 1235

0.045

[भाग 1

(2)

(1)

1236

0.214

1237

0.061

1238

0.085

1239

0.065

1240

0.089

1241

0.093

1242

0.162

1243

0.073

1244

0.077

1245

0.061

1246

0.069

1247

0.061

1248

0.061

1249

0.077

1250

0.056

1251

0.134

1252

0.139

1253

0.036

1254

0.040

1255

0.101

1256

0.182

1257

0.045

1258

0.020

1259

0.020

1260

0.097

0.012

1261

1262

0.081

1263

0.040

1264

0.040

1265

0.145

1266

0.012

1267

0.004

1268

0.109

1269

0.028

1270

0.049

1271

0.056 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 1272

0.081 1273

0.049 1274

0.045 1275

0.089 1276

0.425 1277

0.081 1278

0.012 1279

0.020 1280

0.057 1281

0.057 1282

0.045 1283

0.024 1284

0.004 1285

0.008 1286

0.012 1287

0.025 1288

0.008 1289

0.008 1290

0.004

0.004 1291

1292

0.061 1293

0.012 1294

0.028 1295

0.024 1296

0.032 1297

0.093 1300

0.433 1301

0.044 1302

0.482 1303

0.494 1304

0.121 1305

0.109 1306

1.203 1307

0.012 1308

0.012 1309

0.032

1821

(2)

(1)

1310

0.008

1311

0.012

1312

0.040

0.668

1314

1315

0.121

1316

0.166

1313

0.073

1317

0.045

1318

0.081

1319

0.036

0.060

1320

1321

0.024

1322

0.032

1.800

1323/2

0.100

1323/1/1

1323/1/4

0.800

1324/1

0.835

1324/3/2

0.558

0.081

1324/3/1

0.279

1324/3/3

1325/1

0.640

1325/2

1.088

1399

0.450

1380

0.020

1381

0.053

1384

0.206

1385

0.097

1375

0.150

138

0.028

1144

0.077

1145

0.101

1140/1

0.725

1329/2/1

0.700

1329/2/2

1.000

1329/3

0.100

1.500

1329/1 1822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 1325/2

1.088

1.800 1330/1/6/1 क

1326

0.275 1327 ब

0.433 1327/1

0.186 1327 /स

0.798 1328

0.433 1401

0.425 1402

0.299 1400

0.493 1403

0.380 1425

0.081 1426

0.118 1427

0.016 1428

0.016 1429

0.069 1430

0.036 1431

0.049 1432

0.162 1433

0.065 1434

0.069 1435

0.181 1436

0.109 1437

0.081 1438

0.073 1439

0.134 1440

0.024 1441

0.150 1442

0.101 1443

0.073 1445

0.057 1368

0.400 1369

0.170 1386

0.143 1387

0.113 1388

0.040

[भाग 1 (1)

(2)

1389

0.295

1390

0.952

1392

0.114

1393

0.429

1394

0.069

1395

0.200

1396

0.312

1397

0.275

1404

0.142

1405

0.138

1406

0.105

1407

0.101

1408

0.085

1409

0.097

1410

0.244

1411

0.150

0.097

1412

1413

0.105

1414

0.020

0.024

1415

1416

0.016

1417

0.186

1418

0.166

1419

0.093

1420

0.134

1421

0.182

1422

0.061

1424

0.069

योग : 47.196

( 2 ) बरूआ नाला तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1823

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 12 मई 2011

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 664.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम- सिलानगर

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 18.28 हेक्टेयर सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

11

0.03

13

0.06

15

0.03

16

0.02

17

0.23

18

0.16

19

0.03

33

0.02

36/1

0.42

36/2

37

0.20

57

0.17

0.03

59/1 59/2

60

0.23

143

0.06

140

0.46

69/1

69/2

0.28

69/3

(1)

(2)

70

0.34

73/1

0.43

73/2

92

0.01

94/1

0.69

94/2

98

0.34

101

0.23

102

0.16

103

0.11

139/1

139/2/1

1.14

139/2/2

141

0.45

142

0.77

144

0.27

145/1

0.03

145/2

0.10

145/3

0.41

146/2

0.11

147

0.07

1515

0.26

1516

0.31

1517

0.23

1519मिन

1519मिन

1.62

1519मिन

1519मिन

1524

0.35

1525

0.50

1686

0.10

1687

0.58

1688

0.19

1689

0.28

1849

0.01

1850

0.15

1853

0.30

1863

0.05 1824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

1864

0.56

1865

0.51

1866

0.04

1867

0.29

1868/1

1868/2

0.79

1868/3

1868/4

1870

0.06

1871

0.39

1872

0.02

1873

0.17

1874

0.40

1878

0.42

1879

0.32

1883

0.44

1884/1

1884/2

0.42

1884/3

1884/41

1898/1

1898/2

0.25

1898/3

1898/4

1899/1

1899/2

0.13

1899/3

1899/4

1912

0.02

1914

0.03

18.28

कुल रकबा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 665.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित

[भाग 1 भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

( क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम- मिहावरा

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.58 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

516

0.06

0.06

95

532

0.02

519

0.05

524

0.03

0.04

509

508

0.14

89/1

0.06

89/2

90

0.02

0.12

91

102

0.04

103

0.02

106

0.07

0.07

107

109

0.02

110

0.07

141

0.18

157

0.11

138

0.07

113

0.04

114

0.01

115

0.07

136

0.09

130

0.07

118

0.13 भाग 1 ]

1825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 120

0.03 255

0.02 425

0.01 427

0.01 964

0.05 423

0.07 407

0.01 408

0.03 966

0.02 971

0.01 974

0.02

0.02 983

972

0.02 975

0.02 1282/1

0.06 1282/3

96

0.05 98

0.04 100

0.04 135

0.02 982

0.03 1301

0.08 1303

0.07 1346

0.05 1377

0.13 1376

0.01 1379

0.02 1380

0.14 1385/1

1385/2

0.13 1385/3

1384/1

0.05 1384/2

521

0.02 1421/1

0.02 1422/1

0.01 1423/1

0.01

0.07 1498/1

522

0.03

(2)

(1)

1421/2

0.02

1422/2

0.01

1423/2

0.03

119

0.04

128

0.19

0.21

129

3.58

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना दोआब नहर की 9 एल शाखा की मिहावरा 2 एल सब - माइनर का निर्माण कार्य बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-666 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील -नरवर

(ग) नगर/ग्राम- हतेड़ा

( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -2.00 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

222

0.01

226

0.05

227

0.07

0.34

231

233

0.10

235/1

0.40

240

0.12

245

0.18

1407

0.06

1409

0.08 1826

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

1411

0.15

1443

0.21

1442

0.05

1446/1

1446/2

0.03

1446/3

1446/4

1444/2

0.04

1445

0.11

2.00

कुल रकबा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना के अन्तर्गत दोआब नहर की 9 एल शाखा की हतेड़ा सब - माइनर का निर्माण कार्य बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-667.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला-शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम- पनघटा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 3.01 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

50

0.13

69

0.07

70

0.03

52

0.09

54

0.15

72

0.02

62

0.01

[ भाग 1 (1)

(2)

66/1

0.03

66/2

0.06

84

0.03

186

0.08

85

0.03

68

0.09

71

0.02

83

0.02

179

0.04

180

0.10

181

0.01

183

0.34

182

0.04

197

0.03

185

0.35

198/1/1

0.35

201/1

0.04

198/2/1

0.03

198/2/2

0.01

198/3

0.07

198/2/4

0.21

223

0.12

235

0.02

200/2

0.03

229/1

0.30

230/1

0.04

234/2

0.02

कुल रकबा 3.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना दोआब नहर की पनघटा सब- माइनर का निर्माण कार्य बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-668 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये भाग 1 ]

1827

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला-शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- विची

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 2.48 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

49

0.01

54

0.02

97

0.03

209/1

0.07

209/2

0.03

211/1

0.03

211/2

0.11

216

0.04

351

0.13

217

0.04

218

0.08

219

0.11

220

0.06

0.10

224/2

225

0.01

226

0.05

0.10

306/2

0.21

306/5

329

0.13

330

0.08

341

0.15

344

0.45

348

0.02

349

0.42

कुल . 2.48

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना दोआब नहर की विची 8 आर माइनर की 2 एल सब - माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 669.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम - गागोनी

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-2.25 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

331/3

0.40

331/2

0.33

0.06

476

0.02

515

0.01

522

0.02

521

516

0.04

0.01

517

519

0.03

520

0.02

0.06

457

462

0.01

461

0.03

458

0.03

459/1

0.10

0.10

460

0.02

403

406

0.02

459/2

0.04

455/1

0.03

500

0.02

0.04

502

503

0.04

504

0.03 1828

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

495

0.02

541/1

0.02

541/2

0.02

544/1

0.07

544/2

0.08

544/771/1

0.09

455/771/2

0.12

545

0.08

430

0.06

646

0.14

542

0.04

कुल 2.25

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना दोआब नहर की गागोनी 8 आर माइनर की 1 एल सब- माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 670.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम- पुल्हा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.34 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

24

0.12

31

0.28

32

0.03

18

0.09

16

0.02

[भाग 1

(2)

(1)

14

0.12

13

0.23

26

0.04

111

0.10

113/1

0.23

0.08

113/2

कुल 1.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दोआब नहर की उप नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन-671.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- सीहोर

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

167

0.03

170

0.12

183

0.06

184

0.08

186

0.07

187

0.02

168

0.01

181/3

0.01

200

0.03

254

0.09

255

0.20

278

0.18

302/1

0.02 भाग 1 ]

1829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

256

0.01

275

0.07

276

0.08

277

0.08

286

0.06

185

0.03

0.02

190/1 , 190/2

188

0.08

0.19

189/1 , 189/2

198

0.02

199

0.02

302/2

0.11

284

0.02

1.71

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर . माइनर की 1 एल. सब- माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू- अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-672.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ग्राम-सीहोर

( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 2.34 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1053

0.11

1057

0.14

1058

0.04

1060

0.09

1061

0.07

1063

0.03

(1)

(2)

0.02

1067

1261

0.04

0.08

1265

1263

0.01

1264

0.03

1266

0.05

1292

0.04

0.03

1294

1295

0.03

1296

0.02

1297

0.03

1298

0.05

0.04

1339

1343

0.04

1481

0.05

1344

0.01

0.17

1345

1398

0.02

0.06

1400

0.02

1401/1

1401/2

0.03

0.02

1416

1409

0.04

1399

0.08

0.03

1410/1

1411

0.04

1412

0.03

0.02

1413

1414

0.02

1415

0.03

1483

0.09

1417

0.05

1465

0.03

1466

0.07

1477

0.12

1478

0.11

1482

0.04

1479

0.13

1484

0.04

योग . 2.34

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर. शाखा टेल माइनर का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू- अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

1830

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

क्र. क्यू- भू- अर्जन-673.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम-सीहोर

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 4.03 हेक्टेयर सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

337

0.06

334

0.06

331

0.05

332

0.08

165

0.05

166

0.07

328

0.08

459

0.02

330/1

0.50

330/2

0.10

405/2

0.11

405/1/2

0.02

151

0.04

154

0.01

155

0.03

157

0.26

452

0.08

453

0.01

457

0.20

405/1/3

0.02

417

0.07

418

0.01

425

0.10

426

0.08

429

0.11

433

0.04

436/2

0.05

[भाग 1

(2)

(1)

2644/2

0.07

434

0.08

2645

0.02

2672

0.08

2674

0.02

3899

0.04

3919

0.02

0.07

3920

0.08

3921/2

447

0.03

3921/4

0.15

3922

0.13

3931

0.16

0.03

3942

3943

0.15

0.14

3946

0.04

3947

3951

0.13

3952

0.02

3953

0.11

3955

0.15

योग .. 4.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दोआब नहर की सीहोर 8 आर . माइनर की 4 आर. सब- माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू- अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-674.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील - नरवर

(ग ) नगर/ग्राम- सीहोर भाग 1 ]

1831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-2.45 हेक्टेयर सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2) 1299

0.01 1300

0.05 1301

0.02 1302

0.08 1321

0.01 1322

0.02 1323

0.03 1324

0.04 1325

0.06 1328

0.05 1329

0.01 1338

0.02 1339

0.01 1353

0.02 1354

0.03 1360

0.02

0.04 1361

1363

0.02

0.04 1364

1365

0.02 1366

0.02 1369

0.01 1507/1

0.05 1507/2

0.07 1509

0.04 1510

0.03 1515

0.09 1517

0.03 1518

0.01 1519

0.04 1520

0.02 1521

0.03 1526

0.02 1527

0.01 1528

0.06 1531

0.01 (1)

(2)

0.02

1533

1534

0.02

1751

0.10

1752

0.13

0.04

1754

1768

0.04

1769

0.11

1771

0.01

0.06

1773

1774

0.05

1777

0.03

1778

0.02

1779

0.02

1780/1

0.01

1780/2

0.02

1781

0.06

1782/1

0.02

0.03

1783

0.08

1784

0.03

1836

1837

0.08

0.05

1838

0.02

1848

1849

0.06

0.02

1850

1851

0.02

1855

0.06

1856

0.06

1861

0.04

2.45

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 8 आर . माइनर की 1 आर. सब- माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन-675.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 1832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ ग्राम- बरोदा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 2.76 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

161

0.01

234

0.02

182

0.04

238

0.02

334

0.02

338

0.07

337

0.05

183

0.01

241

0.12

295

0.01

162

0.04

293

0.07

298

0.02

328

0.02

163

0.03

232

0.02

172

0.05

270

0.02

294

0.04

166

0.02

231

0.16

296

0.02

167

0.04

178

0.13

235

0.02

267

0.04

268

0.04

[भाग 1

(2)

(1)

269

0.05

0.05

299

0.03

168

169

0.02

170

0.01

174

0.01

233

0.02

180

0.04

179

0.02

236

0.04

327

0.30

0.03

237

0.13

198

0.38

226

0.08

329

0.05

243

0.20

245

246

0.02

196

0.02

197

0.05

200

0.04

297

0.02

योग .. 2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दोआब नहर की 9 एल. शाखा की बरोदा सब - माइनर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू- अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन-676 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला-शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर भाग 1 ]

1833

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(ग) नगर/ ग्राम-सीहोर

( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-1.51 हेक्टेयर सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

315

0.14

465

0.30

466

0.28

467

0.10

2021

0.13

2023

0.17

2533

0.10

2594

0.19

2587

0.06

2534

0.02

2591

0.02

योग .. 1.51

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर 4 आर. माइनर की सब- माइनर का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-677.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग ) नगर/ ग्राम- सीहोर

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -3.00 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1) 336

0.08

(1)

(2)

337

0.07

338

0.02

0.11

364

363

0.08

377

0.02

385

0.02

393

0.11

396

0.02

382

0.03

383

0.04

384

0.07

397/1

0.32

0.08

399/1

0.03

399/2

0.07

2746/1

0.07

2746/2

0.02

2748

2747

0.03

0.02

2749

2750

0.09

2853

0.09

0.14

2861

2871

0.01

3138

0.12

3139

0.10

0.35

3140

3150

0.28

3151

0.25

3152

0.16

3153

0.10

योग 3.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दोआब नहर ग्राम सीहोर की 4 आर . माइनर की 2 आर. सब- माइनर के निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील करैरा कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. 2812 -जि.भू.अ. - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग ) ग्राम- खैरीकला, प. ह. नं. 09

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

अशासकीय भूमि

56/1 57/1

0.16 0.12 योग 0.28 शासकीय भूमि योग 0.00

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बैनगंगा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 3 - अ- 82-09-10- भू-अर्जन 11.- संशोधित अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 2011 में

[भाग 1 अर्जित की जा रही भूमि के अंशभाग का प्रकाशन नहीं होने से पुनः प्रकाशन कराया जा रहा है चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर

(ग ) ग्राम- खम्हरिया, प. ह. नं. 54

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.67 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.12

49/2

49/3

0.01

50

0.14

51

0.01

52

0.05

67

0.10

68/1

0.30

68/2

0.49

0.28

69

70

0.60

71

0.04

72

0.45

0.12

73

74

0.30

75/1

0.09

76

0.28

77

0.06

140

0.19

141

0.03

145/1

0.55

145/2

0.35

150

0.08

163

0.05

164

0.07

165/1

0.17

166

0.01

167

0.36

168

0.15 भाग 1 ]

1835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

169

0.14

172/1

0.03

186

0.05

कुल योग .. 5.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोंदिया जबलपुर छोटी रेल , लाईन बड़ी रेल लाईन परिवर्तित किये जाने हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 11 - अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- मझौली

(ग) ग्राम-चरगवां , प. ह. नं. 43 , नं. ब. 222 (घ) लगभग क्षेत्रफल ( 0.13 हेक्टेयर में निर्मित ) 1 पक्काकुआं.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

178

(0.13 हेक्टेयर में निर्मित ) 1 पक्काकुआं. योग 0.12

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुसमी वितरक नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 27 अप्रैल 2011

पत्र क्र. 1371 - भू.अ.अ. 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- जबेरा

(ग ) नगर/ग्राम- कटंगी , प. ह . नं. 16

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.76 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

ग्राम-कटंगी ( बांध )

2

0.64

3

0.68

4

0.45

5

0.45

0.39

6

7 में से

0.10

8 में से

0.32

11

0.16

0.10

12

13/2में से

0.30

30में से

0.03

योग . 3.62

ग्राम-कटंगी ( नहर )

8 में से

0.09

9 में से

0.14

17 में से

0.12

0.09

18 में से

19/1 में से

0.04

19/2में से

0.05

20में से

0.09

26में से

0.05

27/1 में से

0.03

27/2में से

0.03 1836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

29/1 में से

0.03

29/2में से

0.02

47 में से

0.03

50में से

0.13

52में से

0.03

59 में से

0.17

योग .. 1.14

महायोग ..4.76

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-छोटी कटंगी जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानन्द दुबे , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रेल्वे लाइन के समानान्तर परिवर्तित नाले के निर्माण हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंडीदीप के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रायसेन

(ख) तहसील- गौहरगंज

(ग ) ग्राम- मण्डदेहरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 एकड़.

ख.न.

कुल रकबा (एकड़ में)

अर्जित रकबा (एकड़ में) (1)

42/1

(2) 2.97

(3) 0.12

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 44/2

0.24

1.72

51/1

0.05

0.05 52

0.13

0.13 59/2

0.73

0.12

0.66 योग .. 5.60

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- रेल्वे लाइन के समानान्तर परिवर्तित नाले के निर्माण हेतु.

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 747 - भू- अर्जन-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 208-5- कोर्ट-11 , इन्दौर , दिनांक 7 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- बड़वाह

(ग ) ग्राम- रूपाबेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.478 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा क्रमांक

(हेक्टर में )

(2)

1.056

(1) 11/4 भाग 1 ]

1837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

16/1

0.348

17

0.526

18

0.077

19/1

0.301

24/4

0.170

2.478

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बड़वाह - सनावद बायपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

खरगोन , दिनांक 6 मई 2011

क्र. 777 - भू- अर्जन-11. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 82-05- कोर्ट -11 , इन्दौर दिनांक 20 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग) ग्राम- सुलगांव

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.177 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.384

219/2 , 222

(1)

(2)

0.017

219/4

221

0.591

226

0.036

0.040

228

229

0.033

1

0.073

232

0.049

235

0.125

236

0.049

238/1

0.073

238/2

0.073

0.073

238/3

239

0.214

240

0.393

241/2

0.008

1

0.401

242/2 पैकी

0.030

1.191

219/3 , 243

245/1 पैकी

0.030

245/2पैकी

0.059

0.093

246, 247

248

0.061

249

0.028

250

0.105

0.024

252/2, 253/1/2 पैकी

253/2

0.049

253/3

0.032

254/1

0.061

254/2

0.057

256

0.065

257

0.049

258

0.049

260/1

0.016

260/2

0.016

260/3

0.016

260/4

0.033

261

0.061

262

0.024

263

0.024

264

0.061

265/1

0.032

265/2

0.036

267

0.041

0.085

268 1838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

269

0.097

270

0.069

271

0.036

273

0.081

274/1

0.040

274/2

0.036

275

0.049

1

0.085

276

0.069

277

0.053

278

0.101

279

0.089

280

0.090

281

0.040

283

0.121

291

0.065

293

0.040

294

0.388

0.032

295, 313/11

297

0.053

300

0.109

301/1

0.036

301/2

0.018

302 पैकी

0.070

303/1

0.016

303/2

0.016

304

0.036

305/1

0.024

0.040

313/1/1/3

313/3

3.237

313/4

2.440

योग . 12.177

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन , 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. , मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

[ भाग 1 क्र. 776 - भू- अर्जन-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 83-05 - कोर्ट -11 , इन्दौर दिनांक 20 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- महेश्वर

(ग ) ग्राम-बहेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.785 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.020

190/1/1/1/4 ख

0.020

190/1/1/1/4 घ

0.012

190/1/1/1/5 पैकी

190/1/1/1//1/4

0.061

190/1/1/1/1/5 पैकी

0.010

190/1/1/1/1/1/3 पैकी

0.031

190/1/1/1/1/1/4

0.061

0.061

190/1/1/1/1/1/5

190/1/1/1/1/1/6

0.061

0.040

199

208

0.053

215/2पैकी

0.032

220 पैकी

0.041

221/1

0.020

222

0.049

231

0.065

233

0.016

236/1

0.809

240

0.150

246/2

0.053

252

0.101

0.065

253/1

256/3

0.017

261

0.032 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

1

0.049

258/1

0.029

258/2

0.028

260/2

0.020

263

0.682

284

0.093

285

0.085

287

0.074

288

0.024

289

0.041

290

0.037

1

1.036

264

0.061

266/1

0.016

266/2

0.020

267

0.036

268

0.061

270

0.049

271

0.061

272

0.052

273

0.069

282

0.049

283

0.040

1

0.089

286

0.053

0.020

293/2,

0.081

294

1

0.101

298

0.753

300/2

0.081

302/1/1/2 पैकी

0.005

302/1/1/4 पैकी

0.005

302/1/1/3/1 पैकी

0.005

195/307

0.154

0.121

241

योग .. 4.785

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 1. कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी , महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय, खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/ म.प्र.रा.वि.मं. , मण्डलेश्वर , 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1839 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 4 मई 2011

क्र. क - 3551 - भू- अर्जन- 2010 - प्र.क्र. 05 - अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - बण्डा

(ग) ग्राम-मझगुंवा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.48 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

287

0.40

292

0.15

289/2

0.15

291

0.16

0.07

290

280/1

0.23

0.45

295/2

298

0.30

304/2

0.20

302

0.15

0.26

62/1

0.20

61

70

0.15

60

0.07

71/2

0.02

58/1

0.13

72

0.20

72/80

0.10

169

0.13

168/1

0.18

3.48

कुल योग .

1840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- मंजला जलाशय योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम मझगुवां.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

सागर, दिनांक 5 मई 2011

क्र. क- 3595 - भू-अर्जन 2010 प्र.क्र . 02- अ- 82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेख सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - बण्डा

(ग) ग्राम- मंजला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.10 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

17

0.55

13

0.08

3

0.20

5

0.10

6

0.10

7

0.13

8

0.13

63/1

0.23

65

0.15

66

0.10

282/1

0.15

282/2

0.15

283

0.25

284/3

0.18

284/4

0.23

284/5

288

0.30

[भाग 1

(2)

(1)

289

0.05

292

0.05

291

0.60

307

0.15

308

0.15

309

0.10

0.15

311

314/3

0.15

313

0.08

0.10

332

335/1

0.10

0.10

335/2

336

0.15

337

0.15

0.15

401/1

404

0.10

405

0.10

406

0.16

409

0.25

418

0.07

420/1

0.16

420/2

0.17

420/3

0.01

422/3

0.07

439

0.10

440/2

0.10

440/1

0.07

443

0.20

437

0.20

0.15

436

449/1

0.14

0.14

449/2

456

0.25

455/1

0.04

455/2

0.20

479

0.12

480

0.03

481

0.35

0.07

306

302

0.11

295

0.14

0.03

296

297

0.02

298

0.04 भाग 1 ]

1841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(2) (1)

250

0.01 248

0.04 249

0.05 247/1

0.05 247/2

0.03 247/3

0.09 246

0.42 242

0.07 241

0.01 240

0.04 561

0.09 560

0.01 562

0.09 115/1

0.18 114

0.20 563

0.07 564

0.15 552

0.10 551

0.10 549

0.05 550

0.10 597

0.10 626

0.14 625

0.16 898

0.05 622

0.01 864

0.04 865

0.15 867

0.05 914

0.15 918/1

0.03 919

0.20 920

0.09 921/2

0.02 921/3

0.02 922

0.10 924

0.05 988/2

0.05

0.10 989

988/1

0.22 990

0.03 991

0.24 996

0.05 993

0.05

(2)

(1)

0.20

995

0.07

994

1005

0.05

1016/1

0.13

1016/2

0.06

1017/2

0.11

1017/1

0.01

1015

0.22

1025

0.14

1026/2

0.06

0.15

1026/1

14.10

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- मंजला जलाशय योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम मंजला.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क - 3593 - भू- अर्जन- 2010 - प्र.क्र . 05- अ-82-10- 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेख सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बण्डा

(ग) ग्राम- धबोली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.889 हेक्टर .

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में )

(1)

(2)

0.078

929

926/2

0.072

926/1

0.060

893

0.144

891

0.060 1842

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 889/1

0.036 890

0.066 78

0.102 77

0.066 80

0.069 83/2

0.072 82/2

0.048 82/1

0.072 89/2

0.177 89/1

0.099 91

0.150 92

0.120 85

0.192 50

0.111 12

0.210 33

0.054 113

0.144 31

0.080 118

0.138 134

0.108 121/4

0.117 132

0.024 121/2

0.039 140/1

0.036 140/4

0.036 140/3

0.036 140/2

0.036 133

0.021 161

0.054 165

0.069 164

0.045 163

0.048 162

0.138 202/2

0.132 188/2

0.084 201/1

0.198 88

0.039 83/1

0.072 83/3

0.072 84/1

0.162 338

0.042 337

0.060 332

0.414 315

0.024 317/1

0.162 (1)

(2)

317/2

0.039

319

0.036

306

0.126

कुल योग .. 4.889

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- धबोली जलाशय के नहर क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 7 मई 2011

क्र. दस- भू- अर्जन- फा 368- प्र.क्र. 10- अ- 82-2006-07- 2457.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील - जैतपुर

(ग) ग्राम-छोटकीटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.240 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

34/1

0.291

65/1

0.740

48

0.344 भाग 1 ]

1843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

65/2

1.020

50

0.624

63/4

0.405

88

0.041

135

0.255

49/1

0.231

0.101

92/1

49/2

0.202

92/2

0.202

61

0.368

87

0.129

91

0.032

136

0.255

कुल योग 5.240

(2) जिसके लिये आवश्यकता है- कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट हेतु भू- अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 मई 2011

क्र. 3784 - भू-अर्जन-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- तुमड़ा, प.ह.नं. 07, ब.नं. 121 , रा.नि.मंडल-चौरई.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-खसरा नं. 126/3-4, 126/5-6, 127/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.591 हेक्टेयर में स्थित एक पक्का कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

126/3-4-, 126/5-6 , 127/1 खसरा नं. 126/3-4 , 126/5-6 , 127/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.591 हेक्टेयर में स्थित एक पक्का कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

योग .. अधिग्रहण से छूटा हुआ 01 पक्का कुंआ.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु पूर्व में अर्जित की गई निजी भूमि खसरा नं. 126/3-4, 126/ 5-6 , 127/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.591 हेक्टेयर में स्थित अर्जन से छूटा हुआ एक पक्का कुआं का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

क्र. 3785 - भू- अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 1844

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम-लोहारा , प.ह.नं. 07, ब.नं. 263, रा.नि.मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- खसरा नं. 23/1 , 31/1 , 32/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.606 हेक्टेयर में स्थित एक कच्चा कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)

23/1 , 31/1 , 32/1

खसरा नं . 23/1 , 31/1 , 32/1 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.606 हेक्टेयर में स्थित एक कच्चा कुआं के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

योग .. अधिग्रहण से छूटा हुआ एक कच्चा कुंआ.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु पूर्व में अर्जित की गई निजी भूमि खसरा नं. 23/1 , 31/1 , 32/1 का पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 0.606 हेक्टेयर में स्थित अर्जन से छूटा हुआ एक कच्चा कुआं का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 9 मई 2011

क्र. 1404- भू-अर्जन- 2010- राजस्व प्रकरण क्रमांक-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम - करड़ावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.29 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

116

0.37

117

012

119

0.01

240/1

0.05

240/2/1

0.05

240/2/2

0.05

240/3

0.12

240/4

0.06

240/6

0.05

241/1

0.05

0.05

241/2/1

241/2/2

0.05

241/4

0.05

241/5

0.05

241/6

0.10

241/7

0.05

244

0.05

0.27

245

247

0.03

264

0.05 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 279

0.25 280/1

0.08 280/2

0.08 280/3

0.08 280/7

0.08 280/8

0.06 282

0.06 283

0.05 284

0.11 285

0.27 286

0.15 288

0.12 309

0.18

0.34 312/1

1018

0.14 1021

0.27 1022

0.07 1341/2

0.10 1342

0.07 1343

0.17 1368

0.16 1369

0.03 1660

0.10 1666

0.07 1668

0.18 1669

0.05 1673

0.27 1675

0.09 1676

0.03 1686

0.09 1687

0.13 1689

0.12 1727

0.05 1728

0.20 1729

0.07 1731

0.07 1732

0.17 1733

0.20

1845 (1)

(2)

1734

0.18

0.17

1749

1750

0.20

0.02

1752

1753

0.27

0.05

1754/1

1754/2

0.08

0.05

1755/2

1756/2

0.03

1907

0.15

2071

0.16

2072/1

0.05

2072/2

0.05

2132

0.12

2133

0.12

2135

0.05

0.05

2136

2143

0.17

2148

0.37

2285

0.05

0.05

2286

2883

0.08

2884

0.10

2885

0.10

2886

0.14

0.20

2887

2888

0.25

2906/1

0.05

2906/2

0.05

2906/3

0.05

0.05

2906/4

2907

0.14

3362

0.15

10.29

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - माही परियोजना की अजब- बोराली माईनर नहर निर्माण होने से ग्राम करड़ावद का कुल रकबा निजी भूमि 10.29 हेक्टेयर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1846

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 9 मई 2011

प्र. क्र. 18- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग ) ग्राम- हिम्मतपुरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-9.546 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

11

0.320

12

0.186

13

0.024

14

0.142

15

0.012

16

0.129

17

0.053

18

0.081

19

0.275

20

0.150

57/3/ब

0.190

44

0.216

54

0.150

55

0.080

56

0.057

0.192

57/3 अ

58

0.983

0.800

68/2

[भाग 1

(2)

(1)

59

0.700

76

0.563

0.240

60/2

1.160

69

71

0.190

0.025

65

70

0.032

72

0.640

0.960

74

0.200

75/1

0.101

75/2

0.320

75/3

0.200

75/4

0.175

78

योग .. 9.546

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गौंची तालाब भराव हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - छतरपुर

(ग) ग्राम-गौची

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-25.614 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

406

0.100

428/2

0.127 भाग 1 ]

1847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 429

0.065 430

0.069 431

0.069 432

0.069 433

0.174 434

0.202 435

0.024 436

0.166 437

0.178 438

0.109 439

0.101 440

0.024 441

0.085 446

0.100 447

0.105 448

0.120 449

0.138 450

0.121 451

0.125 452

0.170 453

0.024 454

0.263 455

0.101 456

0.775 457

0.077 458

0.158 459

0.077 460

0.376 461

0.194 575

1.060 379

0.240 462

0.534 463

0.441 464

0.061 465

0.028 466

0.024 467

0.077 468

0.320

(2)

(1)

469

0.223

470

0.036

471

0.061

0.016

472

473

0.202

474

0.243

475

0.065

476

0.210

477

0.138

478

0.405

479

0.190

480

0.081

0.526

481

0.458

499

500

0.441

501

0.121

0.040

502

504

0.158

505

0.214

506

0.012

0.170

507

508

0.101

509

0.045

510

0.105

511

0.057

512

0.194

513

0.081

516

0.183

0.085

517

573

0.417

0.085

574

774

0.198

0.186

762

0.101

764/2

0.295

483

0.267

485

486

0.061

487

0.219 1848

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 524

0.360 488

0.255 489

0.600 490

1.064 491

0.243 492

0.158 493

0.308 494

0.093 495

0.672 496

0.020 497

0.053 498

0.113 755

0.174 756

0.235 757

0.458 758

0.065 759

0.146 760

0.434 761

0.100 764/1

0.101 514

0.036 515

0.372 518

0.004 519

0.115 520

0.016 521

0.227 522

0.127 576/5

0.300 661

0.138 662/3

0.150 663

0.287 769

0.540 770

0.012 771

0.160 772

0.100 773

0.125 776

0.045 782

0.340

[ भाग 1

(2)

(1)

784

0.024

785

0.080

571

0.112

572

0.252

0.200

378

205

0.176

361

0.120

366

0.072

364

0.156

350

0.016

0.240

349

348

0.017

347

0.096

260

0.080

259

0.432

270

0.080

267

0.080

269

0.056

268

0.048

243

0.024

245

0.040

249

0.056

0.017

264

0.160

263

253

0.008

528

0.125

527

0.040

368

0.100

25.614

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गौंची तालाब भराव एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2010-11 .अ- 82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील - छतरपुर

(ग) ग्राम- मातगुंवा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.142 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

541

0.088

545

0.192

549

0.112

550

0.072

551

0.168

546

0.132

552/2

0.048

554/1

0.216

562

0.104

565/2

0.260

565/4

0.180

565/3

0.080

563

0.048

623

0.140

626/5/1/1

0.116

626/5/1/2

0.166

540

0.070

योग . 2.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- गौंची तालाब नहर हेतु.

(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

छतरपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्र. 14- अ-82 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित

1849 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ ग्राम- खैरों

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.563 हेक्टेयर.

निजी भूमि

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

5/1

0.018

11

0.038

24

0.152

25

0.035

51/2

0.094

52

0.084

56

0.117

57

0.061

59

0.080

62

0.047

63

0.010

64

0.094

77

0.128

79/2/2

0.046

80/2

0.206

81/1

0.330

81/2

0.215

88/1

0.123

90/1

0.207

90/2

0.015

91/1

0.164

100

0.092

101

0.024

106

0.092

107/1

0.110

107/2

0.093

108

0.018

109

0.180

111

0.094

112

0.089

113

0.094 1850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 114

0.207 116

0.028 117

0.014 125/1

0.032 125/2

0.032 206

0.206 208

0.025 211

0.174 222

0.270 226

0.174 254

0.459 265

0.092 278/1

0.190 278/2

0.126 279

0.050 280

0.050 292

0.038 294/1

0.130 294/2

0.184 297

0.025 298

0.102 319

0.249 327

0.146 328

0.019 329

0.070 336

0.016 337

0.082 339

0.120 353

0.160 355/2

0.120 358 अ

0.291 376/2

0.031 376/3

0.025 377

0.219 384

0.015 385

0.114 386/1

0.010 386/2

0.151 390

0.269 391

0.047 393

0.010 394

0.095 457/1

0.088 467

0.104 468/1

0.327 483

0.236

(2)

(1)

0.053

484

539

0.179

550

0.082

551/1

0.308

554

0.510

723

0.020

0.012

725

726

0.016

729

0.140

732

0.063

735

0.085

739

0.140

0.061

740/2

1574

0.122

योग .. 10.563

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मामौन तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बुरहानपुर , दिनांक 11 मई 2011

रा. प्र. क्र. 04 -अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील-नेपानगर भाग 1 ]

1851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(ग ) ग्राम- धुलकोट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

1071

0.50

1066

0.31

1062

0.58

1046

0.30

1061/2

0.68

योग .. 2.37

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कुम्हार नाला तालाब योजना ( शीर्ष कार्य का अतिरिक्त भू-अर्जन ) में प्रभावित अतिरिक्त रकबा का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 12 मई 2011

प्र.क्र. 73-82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन-3467.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आमला

(ग ) नगर/ग्राम- केदारखेड़ा, प. ह. नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टर.

खसरा न.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.210

224

0.020

126/1

141/1

0.160

141/2

0.120

141/3

0.170

योग .. 0.680

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रमलीसावरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , बैतूल में भी देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 8 अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन- 3466.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आमला

( ग) नगर/ ग्राम- रमली, प. ह. नं . 06/14

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.010 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में )

(1)

(2)

263/5

0.140 1852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

262

0.050

261

0.020

269

0.240

273

0.260

278

0.140

279

0.130

280

0.080

275/2

0.160

226/2

0.080

209/1

0.160

209/2

0.010

80

0.100

79/2

0.100

77/3

0.130

77/1

0.130

61/1

0.030

79/5

0.050

योग .. 2.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रमलीसावरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , बैतूल में भी देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 9 अ- 82 - वर्ष 2010-11 - भू-अर्जन- 3468.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम,

[ भाग 1 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आमला

(ग) नगर/ग्राम- कमली , प. ह. नं . 06/13

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.801 हेक्टर.

खसरा न.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

35

0.135

17/2

0.100

19

0.026

15/1

0.040

15/2

0.050

21

0.120

22

0.110

25

0.090

0.040

27

0.080

26/1

17/3

0.010

योग .. 0.801

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रमलीसावरिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , बैतूल में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 13 मई 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. 44-अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील - पुनासा

(ग) ग्राम- बीड़

( घ) अर्जनीय रकबा-1.13 हेक्टेयर

खसरा

अर्जनीय रकबा

परिसम्पत्ति नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

(3) 159

0.05

निरंक 160

0.36

कच्चा कुंआ-1 161

0.26

निरंक 162

0.22

निरंक 165

0.24

निरंक योग . 1.13

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे . वा. म. प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकताहै.

भू-अर्जन- प्र.क्र. 45-अ- 82-10-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील - पुनासा

(ग) ग्राम- कोडियाखेड़ा

(घ) अर्जित रकबा-2.99 हेक्टेयर

परिसम्पत्ति खसरा

नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(1)

(3)

(2)

3/2

0.46

पा. लाईन, महुआ -1 5/1

0.35

खैर-3 5/3

0.05

निरंक 12/1

0.47

सागौन -6 , बेर-1

बेर-1 12/4

0.49

13

0.14

निरंक 14

0.06

निरंक 15

0.13

निरंक 16

निरंक

0.12

17

0.38

निरंक

निरंक 18

0.34

योग . 2.99

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे . वा. म. प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. 46-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खण्डवा 1854

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम-गोराड़िया

( घ ) अर्जनीय रकबा-13.72 हेक्टेयर

खसरा

परिसम्पत्ति नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3) 104

निरंक

0.34

105

0.12

निरंक 106/2

0.02

निरंक 152

0.33

बेर-1 153

0.42

कच्चा मकान -1 , हौज,

पा.लाईन , बेर -3 154

0.45

निरंक 156

0.58

महुआ-1 , बेर -1 , नीबू-1 157

0.50

निरंक 158/1

0.10

निरंक 158/2

0.25

निरंक 159

0.40

पा.लाईन , बेर -7 160

0.33

पा.लाईन 161

0.15

निरंक 177

0.38

पा.लाईन 178/1

0.03

निरंक 178/2

0.07

निरंक 178/3

0.03

निरंक 178/4

0.03

कच्चा कुआ-1 179/1

0.11

पक्काकुँआ-1 .

पा. लाईन, बेर-1 179/2

0.24

निरंक 468/2

0.17

निरंक

0.38

468/2(क)

पक्का कुँआ-1 , पा.लाईन ,

बेर-1 , सुरजना 473

0.04

निरंक 474

0.10

निरंक 476

0.48

निरंक 601

0.06

कच्चा कुँआ-1 , आम -1 697

0.75 पक्का कुँआ-1 , पा. लाईन,

बेर-1 699

0.11

निरंक 700

0.07

निरंक 702

0.25

निरंक 703

0.02

निरंक 704/1

0.33

निरंक 704/5

0.36

महुआ-1 704/6

0.46

निरंक 707

0.25

कच्चा कुँआ -1 718/1

0.31

पा. लाईन

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.45

718/2

पा. लाईन 718/3

0.38

निरंक 718/4

0.40

कच्चा कुँआ-1 , पा.लाईन , बेर-3, आम-3

0.27

719

निरंक 720/1

0.38

निरंक 720/2

0.22

निरंक 720/3

0.22

निरंक 721/1

0.32

निरंक 721/2

0.22

निरंक 722/1

0.72

पा. लाईन 154/776

निरंक

0.57

155/777

0.35

निरंक

13.72

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क्र. 47-अ-82-10-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- भैसावा

(घ) अर्जनीय रकबा-15.95 हेक्टेयर

परिसम्पत्ति खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3) 440

0.09

निरंक 510

0.20

निरंक भाग 1 ]

1855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(2)

(1)

(3) 511

0.05

निरंक 512

0.33

निरंक 513/2

0.75

निरंक 530

0.02

निरंक 532/1

0.77

निरंक 532/2

0.69

कच्चा कुँआ-1 , नीम-1 533/1

0.75

निरंक 533/2

0.12

निरंक 534/1

0.74

निरंक 534/2

0.21

निरंक 548/1

0.20

निरंक 549/2

0.99

निरंक 549/3

निरंक

0.26

551

0.72

निरंक 552

0.68

निरंक 554

0.45

निरंक 562

0.73

महुआ-1 , बेर-1 566

2.07 कच्चा कुँआ-1 , इमारती-2 ,

बेर-6, आम-1 , महुआ -1 ,

खैर-1 , सिसम -1 568/1

0.22

महुआ -1 675

0.97

निरंक 676

0.90

कच्चा कुँआ -1 683

1.52

निरंक 685

0.05

निरंक 686

0.87

नीम-1 687/1

0.60

निरंक योग .. 15.95

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना , म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क्र. 48-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-पुनासा

(ग ) ग्राम- सहेजला

(घ) अर्जनीय रकबा-17.61 हेक्टेयर

खसरा

परिसम्पत्ति नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3)

0.35

196/1

पा. लाईन 197

0.21

पा. लाईन 198

0.26

पा. लाईन 199

0.29

पा. लाईन 200

0.49

पा. लाईन 201/4

0.17

पा. लाईन 207

0.38

नीम-1 233

0.70

पा. लाईन 234

0.62

नीम-3 235

0.25

कच्चा कुआं-1 257

0.12

नीम-1

0.12

निरंक 265

266

0.35

बबूल -3 268

0.10

निरंक 269

0.06

निरंक

0.26

289

पक्काकुआं -1 290

निरंक

0.38

293/1

0.11

निरंक 293/2

निरंक

0.11

293/3

0.13

निरंक 293/4

0.12

निरंक

निरंक

0.04

295

296

0.49

निरंक 297

निरंक

0.42

298

0.08

निरंक

निरंक

0.10

299

300

0.09

पक्काकुआं-1 301

0.08

निरंक 302

0.22

पक्काकुआं. - 1

0.03

निरंक 303

निरंक 310

0.03

514/1

0.08

ट्यूबवेल -1 , पा . लाईन 514/2

0.15

पा. लाईन 514/3

0.14 मकान -1 , टीन शेड, पा . लाईन 514/4

0.10

पा. लाईन 1856

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

(3) 514/5

0.12

पाईप लाईन 514/7

0.35 पक्कामकान -1 , टीन शेड,

ट्यूबवेल -1 514/8

0.05

पा. लाईन

0.04

514/9

पा. लाईन 514/10

0.06

पा. लाईन 514/11

0.03

निरंक 514/12

0.03

निरंक 521/2

0.48

निरंक 521/3

0.20

पक्कामकान-1 , टीन शेड 521/4

0.06

निरंक 521/5

0.37

निरंक 521/6

0.10

निरंक 521/7

0.03

निरंक 521/8

0.02

निरंक 521/9

0.04

निरंक 522/1

0.16

निरंक 522/2

0.25

निरंक 522/3

0.20

निरंक 523

0.14

निरंक 524

0.15

निरंक 531

0.01

निरंक 532/1

0.24

निरंक 532/2

0.07

निरंक 532/3

0.31

निरंक 533/2

0.03

निरंक 533/3

0.17

निरंक 621

2.40

महुआ-1 622/1

0.20

निरंक 622/2

0.83

पक्काकुआं -1 , आम -4 638

0.34

निरंक 639

0.06

निरंक 640

0.53 बेर-1 , सेमल-3 , पलास -1 641/1

0.21

निरंक 641/2

0.20

निरंक 642/1

0.06

निरंक 642/2

0.17

निरंक 643

0.02

निरंक 644/1

0.79

निरंक 644/2

0.10

निरंक 664

0.36

निरंक

17.61

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2 × 600 मे. वा. म. प्र.पा.ज.क.लि. , खण्डवा के लिये सुरगांव बंजारी से बीड़ के बीच रेल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) एक मालवा ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आलोक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 4754- भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग) ग्राम- संदला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.856 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2184/1/1/1

0.045

2172/1/1

0.055

2174

0.085

2175

0.085

0.040

2209/2/2

2210/2

0.042

2211

0.035

0.035

2214

2212

0.040

2215/2

0.032

2215/1

0.016 भाग 1 ]

1857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 2219

0.056 2226/2/1

0.040 2226/1

0.035 2228/2

0.100 2229

0.100

0.028 2252/2/1

0.030 2272/2

0.070 1850/4/1

0.074 1850/2/1

0.074 1850/1/1

0.037 1841/1

0.165 1840/2

0.128 1840/1

0.068 1833

0.075 1691/1/3

0.120 1696/1

0.075 1697

0.064 1696/2

0.060 1699

0.040 1828

0.030 1827

0.028 1826

0.035 1825

0.036 1822

0.020 2252/1/3

0.019 2252/1/2

0.019 2252/1/1

0.019 2253/1/2

0.018

0.040 2253/2/1

2253/2/2

0.018 2253/3

0.070 2253/1/1

0.028 2254

0.065 1678

0.080 2271

0.160 2274/1

0.070 2280/1

0.140 2283

0.070 2303

0.024 2298

0.068 1679

0.085 1673/1

0.045 1673/4

0.035 2272/1

0.048 (1)

(2)

0.020

2272/3/1

1673/2

0.045

1821

0.092

0.008

1910

1928

0.090

1929

0.075

0.075

1930/1/1

0.015

1934/1

1937

0.044

0.115

1811

1729

0.095

1728/1

0.035

1728/2

0.040

1702

0.080

1703/2

0.032

0.070

1703/1/2

1220/1/1

0.140

1214/2/2/2

0.165

1214/2/2/1

0.040

0.040

1212/2/2

1212/2/1

0.050

1212/1

0.030

2272/3/2

0.070

0.115

1673/3

कुल योग 4.856

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बागेड़ी तालाब की उप नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 4759 - भू- अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला -धार

(ख ) तहसील- बदनावर 1858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(ग) ग्राम- चन्दवाड़ियाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.481 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

12/2

0.032

16/3/2/2

0.057

18/1

0.024

41/1

0.048

42/2

0.008

42

0.048

67/1/1

0.020

38/1/2

0.032

39

0.064

31/1

0.064

32

0.052

94/2/1

0.032

कुल योग 0.481

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बागेड़ी तालाब की उप नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग परियोजना संभाग क्रमांक 01 जिला-धार धार में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 4764भू- अर्जन - 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग ) ग्राम- चन्दवाड़ियाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.272 हेक्टर.

सर्वे नं. निजी

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1) 33

0.112

[भाग 1 (1)

(2)

34

0.032

35

0.032

36/2/2

0.096

कुल योग 0.272

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बागेड़ी तालाब की उप नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग परियोजना संभाग क्रमांक 01 जिला- धार धार में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 4769भू-अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- बदनावर

(ग ) ग्राम-छांयन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.864 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

46/1

0.048

46/2

0.040

0.008

48

50

0.044

78

0.089

85

0.020

86

0.040

79

0.008

0.006

146

87

0.097

118

0.040

119

0.072

120

0.006

0.004

149 भाग 1 ]

1859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

427/2

0.016

150

0.048

154/2

0.008

154/3

0.024

154/4

0.016

154/5

0.024

156

0.056

212

0.025

214/1

0.024

214/2

0.056

215/1

0.020

215/2

0.025

कुल योग 0.864

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - बागेड़ी तालाब की लघु नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 जिला- धार, धार में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

धार, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 4831 भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग ) ग्राम- बन्जारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.098 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

54

0.050

55

0.020

146/3

0.028

0.098

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मण्डावती तालाब योजनान्तर्गत मायनर नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 जिला- धार, धार के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 16 मई 2011

क्र. 811 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम - भितरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.00 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा

(हे. में)

(2)

(1) (अ) निजी भूमि का विवरण

0.04

173/1 , 173/2

174

0.02

175

0.05

176

0.07

183

0.06

184

0.03

190

0.03 1860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2) 191

0.04

0.03 192/1 , 192/2

262

0.05 263

0.01 264

0.02 265

0.04 266

0.03 267

0.04

0.04 270/1 , 270/2

271

0.02 272

0.01

0.03 301/1 , 301/2 , 301/3

301/4, 301/5

302

0.01 303

0.08 304

0.02 305/1/1 , 305/2/1

0.05 306

0.02 307

0.01 308

0.04

0.073 309/1 , 309/2

312

0.01

0.02 313/1 , 313/2

315

0.05 316

0.06

0.02 317/1 , 317/2

324

0.05 325

0.02 352

0.04

0.03 353/1 , 353/2

354

0.03 355

0.03

0.14 364

365

0.07 367

0.08 368

0.04 433

0.03 434

0.06 435

0.03 438

0.02 439

0.04

0.02 440

441

0.01 464

0.01

[भाग 1 (1)

(2)

465

0.01

466

0.03

467

0.028

0.01

468

469

0.04

470

0.02

472

0.01

1839

0.02

1841

0.11

0.05

1842

1843

0.04

1844

0.03

0.07

1845

1848

0.19

1854

0.03

0.01

1855/1 , 1855/2

1890

0.02

1891

0.07

1893

0.04

1894

0.03

1898

0.04

0.03

1899

1900

0.02

1901

0.08

1902

0.02

1903

0.04

0.07

1914

0.07

1921

1922

0.01

1923

0.03

1924

0.04

1925

0.01

1935

0.06

1936

0.03

1953

0.01

1954

0.049

1955

0.03

1956

0.03

1957

0.01

0.13

1960

1962

0.03

1963

0.04

1967

0.03

1968

0.04

1969

0.04 भाग 1 ]

1861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2011

(1)

(2)

0.02 1970

1971

0.02 1972

0.07 1973

0.02

0.06 1976/1 , 1976/2

0.01 1978/1 , 1978/2

0.05 1979/1 , 1979/2

0.05 1981/1 , 1981/2

0.01 1982/1 , 1982/2

1983

0.02 1984

0.04 1985

0.07 1990

0.02 1995

0.05 1996

0.10 1997

0.05 1998

0.02 2076

0.03

0.18 2978/1/1 , 2078/1/2

2093

0.02 2094

0.02 2095

0.01 2097

0.02 2098

0.01 2099

0.03 2100

0.01 2116

0.04 2117

0.03 2124

0.05 2126

0.02 2127

0.04 2128

0.03 2129

0.01 2136

0.01 2370

0.03

0.05 2371/1 , 2371/2

0.01 2372/1 , 2372/2

2373

0.05 2374

0.01 2380

0.02 2381

0.05 2385

0.02 2386

0.07

0.01 2387/1 , 2387/2

(1)

(2)

0.03

2389/1 , 2389/2 , 2389/3

0.04

2390/1 , 2390/2

0.01

2392/1 , 2392/2 , 2392/3

0.03

2393/1 , 2393/2 , 2393/3

0.04

2394/1 , 2394/2 , 2394/3

2395

0.02

0.06

2406

2407

0.02

2408

0.03

0.07

2424/1 , 2424/2 , 2424/3

0.04

2425/1 , 2425/2

0.07

2426/1 , 2426/2

0.08

2427/1 , 2427/2 , 2427/3

0.01

2480/1 , 2480/2

2484

0.01

0.08

2485/1 , 2485/2

5.93

योग (अ) .

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

370

0.02

2077

0.05

योग ( ब) . 0.07

महायोग (अ + ब) 6.00

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 1 - अ- 82-07-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 1862

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई 2011

( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बेरसिया

(ग) नगर/ ग्राम- धतूरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.466 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

3

0.080

4

0.080

37

0.310

38

0.130

48

0.340

90

0.240

93

0.250

94

0.420

113

0.130

114

0.240

144/1

0.070

0.210

144/2

153/2

0.030

154/2

0.025

232

0.020

242

0.040

243

0.150

244

0.250

246

0.056

647

0.020

671

0.020

679

0.155

681

0.230

689

0.970

4.466

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) बैरसिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 19 मई 2011

क्र. 258 - भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 11- अ- 82-2010-11- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11-अ-82-2008-2009 में जारी भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के तहत उद्घोषणा 1550 , दिनांक 30-10-2009 द्वारा बुदासा तालाब योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र हेतु ग्राम बुदासा तहसील टोकखुर्द की निजी भूमि कुल रकबा 70.40 हेक्टर का प्रकाशन किया गया था. भौतिक सत्यापन पश्चात जिन सर्वे नम्बरों के रकबे में अंतर आया है उसका वर्णन नीचे दर्शाई गई तालिका में किया गया है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत संशोधित घोषणा का प्रकाशन किया जाता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील-टोकखुर्द

(ग) नगर/ ग्राम- बुदासा

(घ) क्षेत्रफल-02.57 हेक्टर.

सर्वे नंबर

डूब का पूर्व प्रकाशित रकबा ( हे. में )

डूब का संशोधित रकबा (हे. में ) (1)

(2)

(3) 113

2.36

0.26 116

0.26

0.25 588/1

0.06

0.50

589/1

0.06

0.50 588/2

0.06

0.32

0.06

589/2

0.32

0.06 588/3

0.50

0.50 589/3

0.06

588/4

0.50

0.06 589/4

0.50

0.06

4.68

2.57 महायोग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुदासा तालाब के डूब क्षेत्र नहर से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्पलतासिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 May 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-05-27.21.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-05-27.21.Ordinary.