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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 10 June 2011

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2011-06-10.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2011- ज्येष्ठ 20 , शक 1933

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 मई 2011

क्र. ई - 5-454- आयएएस लीव-5-1.- ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 28 मई 2011 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगमी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

1993

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई . एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री बी . पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011.

1994

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ- 9-4-2005- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक, भोपाल, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा अपने विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर यथावत बनाए रखेगा तथा यथासंभव उसे और अधिक उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, खेमराज माहौर, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ- 5-8-2007- उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 -क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

पदस्थापना अनु. न्यायिक अधिकारियों

क्र.

का नाम

(1)

(2)

(3)

अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.

1. श्रीमती पारो रायजादा, विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम ) रीवा.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.

2. श्री मोहम्मद शमीम , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 6 विद्युत् अधिनियम, 2003 , इन्दौर.

(2)

(1)

(3) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , छिन्दवाड़ा.

3. श्री श्यामकान्त कुलकर्णी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम , 2003 , इन्दौर .

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सिवनी.

4. श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अपर, जिला न्यायाधीश, बड़वानी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत केसरी , सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ- 5-8-2007- उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम

(2)

(1)

पदस्थापना स्थान (3)

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.

1. श्री राम प्रकाश शरण , अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सिवनी.

अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा.

2. श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, प्रथम अतिरिक्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, गुना.

भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. एफ- 5-25-97- उन्तीस - 2.- राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-25-97- उन्तीस-2, दिनांक 29 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पंवार को उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया था.

भाग 1 ]

1995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

श्री महेन्द्र सिंह पंवार ने निजी व्यस्तता और व्यक्तिगत समय अभाव के कारण त्याग - पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. अतः श्री महेन्द्र सिंह पंवार, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, मध्यप्रदेश को अशासकीय सदस्य के पद से दिया गया त्याग - पत्र स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , उपसचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ-2-14-2011- तेरह . राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 2-3-10-तेरह, दिनांक 7 जनवरी 2011 में मध्यप्रदेश विद्युत् निरीक्षकालय के निम्नानुसार स्थापित नवीन कार्यालयों हेतु बुक ऑफ फाईनन्सिय पावर्स 1995 के भाग -1 , सेक्शन 1 क्रमांक 3 अनुसार उनके समक्ष दर्शाये अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

क्र. नवीन कार्यालय

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

(1)

(2)

(3)

1. वृत्त -उज्जैन एवं रीवा अधीक्षण यंत्री ( वि.सु. ) एवं उपमुख्य विद्युत् निरीक्षक, उज्जैन एवं रीवा.

2. संभाग - शहडोल, सागर, होशंगाबाद एवं गुना.

कार्यपालन यंत्री ( वि.सु. ) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक , शहडोल , सागर , होशंगाबाद एवं गुना.

3. उपसंभाग -बड़वानी झाबुआ, सिंगरोली, कटनी, मण्डला , दमोह, सहायक यंत्री ( वि.सु. ) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक, बड़वानी, झाबुआ, सिंगरोली, टीकमगढ़, विदिशा , कटनी, मण्डला, दमोह, टीकमगढ़, राजगढ़, हरदा, अशोक विदिशा, राजगढ़, हरदा, अशोक नगर एवं शिवपुरी. नगर एवं शिवपुरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 मई 2011

फा. 3 ( बी) 5-2011- इक्कीस ब ( एक) .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री नितिन कुमरे , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की परिवीक्षाकाल के दौरान उनके परिवीक्षा में रहते हुए आचरण एवं प्रदर्शन के आधार पर उनका कार्य असंतोषजनक निर्धारित करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की प्रशासनिक फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 21 मई 2011 में लिया गया है.

और मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियम, 1994 के नियम 11 ( सी ) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की गई है कि श्री नितिन कुमरे , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( परिवीक्षाधीन ) की सेवाएं समाप्त की जाए.

अतः , मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, एतद्वारा , श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन ) की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियम, 1994 के नियम 11 ( सी ) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम, 1961 के नियम 8 (4 ) के अन्तर्गत श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , (प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( परिवीक्षाधीन ) की सेवाएं समाप्त करता है.

यह आदेश श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( परिवीक्षाधीन ) पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जावेगा.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2011

फा. 3254- प्रस- विधि- 2011 - इक्कीस - ब ( एक ) .- श्री आर. के. पाण्डे , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( सतर्कता ) , जबलपुर की सेवाएं, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय को सौंपी जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

1996

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी- 15-06-2011-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश , कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-06-2011-चौदह -3 , भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है .

मध्यप्रदेश , कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है , अर्थात्ः-

उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक ( 3 ) " को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः- " शर्त क्रमांक ( 3 ) -- मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त शर्त ( 2 ) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी. परन्तु " गेहूं " आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिसके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को केवल राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर ही मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी. ".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी- 15-02-2010-चौदह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव .

Bhopal , the 26th May 2011

No. D - 15-06-2011 -XIV -3 .--In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , have exempted Food Processing Industry/ Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D - 15-06-2011 - XIV - 3 , dated 2nd February 2011 .

In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) & (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973) , the State Government , hereby makes the following amendment in this Department's said notification , namely :-

In the said notification " Condition Number- ( 3 ) " is rescinded and shall be substituted by the following, thatis;

"Condition Number- ( 3 ) -Food Processing Industry listed in condition (2) above , which have been established in the Food Parks , notified by the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department , with the investment in Plant and Machinery of above Rs . 50 Lakh , would be considered for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the state and or brought into any market area from out of state . However, " wheat " based Food Processing Industry with the investment in Plant and Machinery of above Rs . 50 Lakh would be considered only for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the State . " .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ -1 ( ए ) 26-92- ब-2- दो. श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल को दिनांक 30 मई से 17 जून 2011 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश, भाग 1 ]

दिनांक 29 मई एवं 18 , 19 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " पूर्व शिलांग" (मेघालय ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है: -

1. श्री एम. आर . आसूदानी स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती भारती आसूदानी

पुत्री

3. कु. आकांक्षा आसूदानी

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल का कार्य श्री आर . के. मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगमी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5) श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार) , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए) 154-93- ब- 2-दो. श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India)

1997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का कार्य श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर, श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थापापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 155-93- ब- 2- दो. श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. , भोपाल को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर, श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थापापन्न उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1998

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) -244-96-ब-2- दो. श्री ए. के. सोनी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था सुरक्षा ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन , द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " श्रीनगर " ( जम्मू एवं कश्मीर ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-

[ भाग 1 (7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सोनी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 1 जून 2011

क्र. एफ 1 (ए) -31-2007- ब-2- दो. श्री के. सी. जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, गुना, मध्यप्रदेश को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 12 मई 2011 द्वारा दिनांक 27 मई से 3 जून 2011 तक सात दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 29 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है . राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार " जम्मू कश्मीर " (वैष्णोदेवी ) परिवर के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है : -

स्वयं

1. श्री के. सी. जैन

स्वयं

1. श्री अशोक कुमार सोनी

2.

श्रीमती राजश्री जैन

2. श्रीमती सैलजा सोनी

पत्नी

पत्नी

3.

कर्तव्य जैन

3. मेहुल सोनी

पुत्र

पुत्र

पुत्री

4.

कृति जैन

4. कनिष्क सोनी

पुत्र

5. कुशाग्र सोनी

पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. सोनी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण /समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. सोनी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था/ सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष अभियान, गुप्तवार्ता पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ 1 (ए) -55-94- ब-2-दो. श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 जून से 8 जुलाई 2011 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार, " नुब्रा वेली " ( जम्मू एवं कश्मीर ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है : -

स्वयं

1 . श्री बी. बी. एस. ठाकुर

पत्नी

2.

श्रीमती दुर्गा ठाकुर

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सोनी , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

3.

श्री राहुल ठाकुर

4. श्री गौरव ठाकुर

(5 ) श्री ए. के. सोनी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था/सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 6 ) अवकाशकाल में श्री ए. के. सोनी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

पुत्र पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल का भाग 1 ]

कार्य श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता) , अ . अ. वि., पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

1999

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) -268-86- ब-2- दो. श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , अति. पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशि. ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार " नुब्राह वेली " ( लेह लद्दाख ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :-

स्वयं

1. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पत्नी

2.

डॉ. शुचि श्रीवास्तव

(6 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

पुत्री

3.

सुकृति श्रीवास्तव

( 7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) -210-96-ब-2- दो. श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशा. ) , पु. मु. , भोपाल को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16 मई 2011 से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक कुल बारह दिवस यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India ) दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत् स्वीकृत किया जाता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर, श्री ए. साईं, मनोहर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशा. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक ( प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक दास, प्रमुख सचिव.

2000

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. एफ 19-4-10- बारह - 1.- खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 75 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा एफ. एस. 2009-2010 से 2011-12 तक के पूर्वेक्षण कार्य एवं भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण के लिये निम्नलिखित क्षेत्र अधिसूचित करती है . जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -

क्षेत्र खनिज

जिला

(1)

(2)

(3)

बाजना

छतरपुर

डोलोमाईट (औद्योगिक उपयोगिता जानने हेतु पूर्वेक्षण)

सतना

चूनापत्थर (विभिन्न श्रेणी हेतु पूर्वेक्षण )

अमरपाटन तहसील का डिथोरा क्षेत्र

अक्षांश

देशांश

अधिसूचना की कालावधि

सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट क्रमांक

(7)

(6)

(4)

(5)

24° 25 ' 24 °30 '

03 वर्ष

79°14' : 79 °17 '

79° 19'30" : 24° 24' 30 " :

24° 26'30"

79° 24'10"

54पी/7 खण्ड ( ए) खण्ड ( बी)

03 वर्ष

24° 20 ' : 24 ° 30 '

81 ° 05 ' : 81 ° 15 '

63एच/3

No. 19-4-10- XII - 1.- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of Rule 75 of the Mineral Concession Rules , 1960 , the state Government , here by notifies the following areas for Prospecting & Geological mapping by Directorate ofGeology and Mining Govt. of Madhya Pradesh for the F. S. 2009-2010 to 2011-12.

The details are as under.-

Mineral

District

Area

Latitude

Longitude

Period of

Notification

(2)

(3) (1)

Bajna

Chhatarpur

Dolomite (Prospectingto assess industrial utility)

Satna

Dithora area ofAmarpatan tehsil Limestone (Prospecting of various grade)

(7) Survey ofIndia Toposeet No. (5)

(4)

(6)

03 years

24° 25' : 24° 30 ' 24° 24' 30 " : 26 30

79° 14 ' : 79 ° 17' 79° 19' 30" : 79° 24 ' 10 "

54 P/ 7 Block (A) Block (B)

63H/3

24° 20' : 24° 30'

81 ° 05 ' : 81 ° 15'

03 years

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. तोमर, उपसचिव.

भाग 1 ]

2001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 3 (ए) -2-2006- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन वर्ष 2012 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरुप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक न्यायिक अधिकारी का नाम/पद

जन्मतिथि दिनांक

(1)

(2)

(3)

1

4-1-1952

श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय , जिला एवं/वि. न्याया . , डिंडोरी 2

5-1-1952

श्री नवलकिशोर गर्ग , प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., जबलपुर 3

6-1-1952

श्री किशोरीलाल बोरासी, अपर जिला न्याया . फा. ट्रेक कोर्ट , इन्दौर.

4

3-2-1952

श्री लक्ष्मण पवैया, अपर जिला न्याया. , भिण्ड.

5

9-2-1952

डॉ. अनिल कुमार ठाकरे, अति. न्याया. कुटम्ब न्या. जबलपुर.

6

4-3-1952

श्री लालजी प्रसाद शर्मा , अध्यक्ष , म. प्र. रा. उप. फोरम, होशंगाबाद .

7

8-3-1952

श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला न्यायाधीश , शहडोल.

8

2-4-1952

श्री करनसिंह भंडारी , अध्यक्ष, म. प्र. रा. उप फोरम, रतलाम.

9

10-5-1952

श्री ओमप्रकाश ( जू. ) दुबे, जिला न्याया. , हरदा.

10

10-5-1952

श्री सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिला न्याया. /विशेष न्याया. विद्युत अधि. , मगोली .

11

11-5-1952

श्री नरसिंहदास पटले प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया. , टीकमगढ़ .

12

12-5-1952

श्रीमती आशा भटनागर प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया. , उज्जैन.

सेवानिवृत्ति दिनांक अधिवार्षिकीय आयुपूर्ण करने की अवधि

(5)

(4)

3-1-2012

31-1-2012 4-1-2012

31-1-2012 5-1-2012

31-1-2012 2-2-2012

28-2-2012 8-2-2012

28-2-2012 3-3-2012

31-3-2012 7-3-2012

31-3-2012 1-4-2012

30-4-2012 9-5-2012

31-5-2012

31-5-2012 9-5-2012

10-5-2012

31-5-2012 11-5-2012

31-5-2012 2002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

13

श्रीमती चंद्रकांता गर्ग रजि. ने . लां. इन्स्टी, भोपाल.

14

श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला न्यायाधीश , मुरैना.

15

श्री लाल सिंह दुवाशा, अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद.

16

कु. प्रतिभा रत्नपारखी, जिला न्याया. , सागर .

17

श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला न्याया. , राजगढ़ .

(3)

(4)

(5)

29-6-1952

28-6-2012

30-6-2012 1-7-1952

30-6-2012

30-6-2012 1-7-1952

30-6-2012

30-6-2012 31-12-2012

1-1-1953

31-12-2012 1-1-1953

31-12-2012

31-12-2012 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ 31-17-2010- सत्ताईस 1.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता हैं, अर्थात् : -

स. क्र.

सिंचाई प्रणाली का नाम (1)

(2)

1

कुंआ वितरण शाखा

2

कुंआ वितरण शाखा एम. - 3 आर 3

कुंआ वितरण शाखा नहर 4

कुंआ वितरण शाखा नहर डी-7 5

कुंआ वितरण शाखा नहर कार्य का कमाण्ड क्षेत्र

विस्तार हेक्टेयर में

ग्रामों की संख्या

कृषक संगठनों की संख्या (3)

(4)

(5)

1485.59

1

8

9

1872.829

1

17

1386.693

1

1

11

1693.335

15

1

2018.895

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, उपसचिव .

भाग 1 ]

2003

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ 67-171-10- तीन- 842.- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011 के भाग -1 के पृष्ठ क्र. 1717 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ- 67-171-10- तीन-689, दिनांक 9 मई 2011 में अभ्यर्थी श्री अहिरवार पूरन, नगर पंचायत पलेरा , जिला टीकमगढ़ को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है कि कंडिका 05 की प्रथम पंक्ति में अंकित श्री अहिरवार पूरन को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया में निम्न संशोधन किया जाये .

संशोधन

उक्त आदेश में ' दिनांक 9 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया ' पढ़ा जावे.

हस्ता./- ( रजनी उइके) सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ 67-142-10-तीन-862. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2011 के भाग -1 के पृष्ठ क्र. 1186 एवं 1187 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ - 67-142-10- तीन-443 एवं 444 , दिनांक 29 मार्च 2011 में 02 अभ्यर्थी श्री राजेश शर्मा आ. श्री श्याम मनोहर शर्मा एवं श्री राकेश कुमार जायसवाल , एडव्होकेट, नगरपालिका परिषद् सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है .

संशोधन

उक्त आदेश में जिला सिवनी के स्थान जिला होशंगाबाद पढ़ा जावे.

हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

2004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 836 - भू- अर्जन-11.

सिंगरौली , दिनांक 1 जून 2011

करारनामा

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिडेट , बी-9 , कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया , कटवारिया सराय, नई दिल्ली द्वारा उप महाप्रबंधक , विन्ध्याचल

प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश सरकार, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

द्वितीय पक्ष दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-18/2010/7/2 ए, भोपाल , दिनांक 28-10-2010 के अनुसार पावरग्रिड के 765/400 के. वी. विन्ध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम खम्हरिया में रकबा 20.59 हे. एवं परसदेही में रकबा 4.91 है. कुल किता 41 , रकबा 25.50 हे. निजी भूमि हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 26-02-2011 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते हैं:

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत- प्रतिशत राशि मय 30 % सोलेसियम एवं 12% ब्याज रु. 21525638/- ( दो करोड़ पन्द्रह लाख पच्चीस हजार छः सौ अड़तीस रु. मात्र) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.

2. परियोजना के अर्जन के लिए नियमानुसार परिगणित मूल्य का 10 % प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2152564/ - ( इक्कीस लाख बावन हजार पांच सौ चौसठ रु. मात्र ) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत् संचरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा.

4. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

5. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जाएगा .

6. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

7. परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल एवं शिक्षा के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता ( One time Settlement) किया जायेगा.

8 . कंपनी को दी गयी भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए भू-अर्जन अधिनियम).

9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें , शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .

10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .

11 . शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा .

भाग 1 ]

2005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा. कम्पनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुए वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/ 241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा.

13. ट्रांसमिसन प्रोजेक्ट्सके लिए पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है तथा ना ही पर्यावरण इम्पेक्ट मूल्यांकन (EIA) की आवश्यकता है. अतः इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है .

14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो उक्त भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा.

16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी.

18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

19. मौके के स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का कार्पोरेशन द्वारा पालन किया जायेगा.

20 . पावरग्रिड पर्यावरण एवं सामाजिक नीति और पद्धति ( ESPP ) 2005 के अनुसार विस्थापित परिवारों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जाना कम्पनी के लिए बंधनकारी होगा.

22. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 26-2-2011 को पावर ग्रिड कार्रोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बी-9 , कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय , नई दिल्ली की तरफ से उप महाप्रबंधक, विन्ध्याचल एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा हस्तारक्षरित किया गया.

हस्ता./-- ( पी. नरहरि ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

हस्ता./- (सुभाष चन्द्र ) उप महाप्रबंधक पावरग्रिड, विन्ध्याचल 2006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

क्रमांक /850/राजस्व/ 2011

सिंगरौली , दिनांक 2 जून 2011

करारनामा

प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास, मेन रोड बिलौंजी, बैढ़न, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

द्वितीय पक्ष मध्य प्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर , जिला- सिंगरौली(म.प्र .)

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 12-12/09/ सात/ 2-ए , भोपाल दिनांक 19.02.2010 के अनुसार सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा जिला सिंगरौली में 4000 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए कोयला आपूर्ति एवं कोयला उत्खनन हेतु बुनियादी संरचना के लिये ग्राम अमिलिया, पिडरबाह एवं बंधा, तहसील सिंगरौली , जिला-सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 23.50 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वित्तीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के तहत् आज दिनांक 01/06/2011 को अनुबंध / करारनामा निष्पादित करते हैं :-

1. परियोजत्ता के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत प्रतिशत राशि रूपये 3,46,74,696.00 मात्र ( रू. तीन करोड़ छियालीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छियान्नवे रू० मात्र) कम्पनी द्वारा बत्तौर अग्रिम जमा की जा चुकी है ।

2. कम्पनी द्वारा नियमानुसार दस प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रू 0 34,67,470.00 मात्र ( रू. चौतीस लाख सतसठ हजार चार सौ सत्तर रु० मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है ।

3. सासन पावर लिमिटेड द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग केवल प्रोजेक्ट द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत के उपयोग में लगाया जावेगा, अन्यत्र विक्रय नही किया जायेगा।

4. मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 12-03 / 08 /सात / 2-ए दिनांक 12.08.2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा ।

6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पडेगा तथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा ।

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा ।

9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी के आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये बचनबद्ध होगी 2007 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

10. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु परियोजना निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात होगी । 11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा ।

12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा, इस सम्बंध में सम्बन्धित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा ।

13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ सम्बंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियगों आदि का पूर्ण पालन करना होगा ।

14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है तो बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा ।

15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी ।

16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा भातों के पालन की दृश्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा । 2008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1 17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर , सिंगरौली एवं सासन पावर लिमिटेड के मध्य चर्चा अनुसार किया जावेगा । 18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जायेगा ।

19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से सम्बंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा ।

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 01/06/2011 को सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास मेन रोड, बिलौंजी बैढ़न , जिला-सिंगरौली (म.प्र. ) की तरफ से श्री दीपक माथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला - सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया ।

हस्ता./- (पी. नरहरि) हस्ता./-- (दीपक माथुर ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी सासन पावर लिमिटेड

कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश.

2009 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश

कमांक /4494 प्रस्तु ० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा , दिनांक ०१/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का कमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू- अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 01/ अ-82 / 2010-11

अनुबंध- पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला - छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 का -1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है . (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है । जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०२ जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" ( कार्पोरेट ऑफिसः 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम- राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा 64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू- अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू- अर्जन किये जाने हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया है:-

2010

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1

" परिशिष्ट-1 "

ग्राम - राहीवाड़ा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों का विवरण

कं. भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम

प्रस्तावित खसरा नंबर 1

2

3

233/2 1. खेमचंद पिता चिरौंजी नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी

255/3

योग :-

02 2. किशोरचंद पिता चन्दन गौली

233/3

237

450/2 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

235

236

258/1

योग :-

04

233/4 3. मंगलप्रसाद पिता चंदरमन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 4.

233/5 मोहन पिता बुधन अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

233/6 5. पुन्नालाल पिता ताराचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

234 6. मानकचंद पिता खुन्नू कतिया

257/11 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

-

योग

02 कुल रकबा (हेक्टयर में)

संपत्तियों का विवरण

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टयर में)

4

5

6 0.081

एक कच्चा कुआं

0.081

0.396

0.396

0.477

0.477

0.121

0.121

0.442

0.442

0.028

0.028

0.591

0.591

0.154

0.154

0.206

0.206

1.145

1.145

2.096

2.096

1.214

1.214

1.214

1.214

0.902

0.902

0.902

0.902

0.809

0.809

0.809

0.809

0.312

0.312

0.040

0.040

0.352

0.352 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

238

239 7. मकरचंद, बुद्ध, दिनेश राधे पिता धनलाल असमती पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

261

262/1

263/2

264

योग :-

05 8.

240 लखनलाल पिता चंदन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

242/2

243/2

257/5

257/6

258/2

273/2

योग :-

02

241

257/4

2011 0.975

0.975

0.283

0.283

0.745

0.745

एक कच्चा कुआं 0.400

एक कच्चा कुआं

0.400 이

1.838

1.838

2.238

2.238

0.717

0.717

4.958

4.958

0.040

0.040

0.380

0.380

1.195

1.195

0.040

0.040

1.655

1.655

0.024

0.024

एक कच्चा कुआं 0.959

0.959

0.162

0.162

1.145

1.145

2.800

2.800

0.299

0.299

0.101

0.101

0.073

257/10

9. प्रेमवती बेवा तुलाराम हरदयाल , चैतराम पिता तुलाराम, रूखमनी बेवा खेमलाल , रामकेश पिता खेमत्मगौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

262/2

263/1

योग :-

03 10.

242/1

243/1

244/2

244/3 भरदी, नंदलाल, छोटेलाल पिता मुसद्दी बुधिया बेवा नारायण; हरगोविंद, घनश्याम ना.बा. पिता नारायण पा.माँ बुधिया गौली

245 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

256

0.073

0.174

0.174

0.725

0.725)

एक कच्चा कुआं 1.112

1.112-

आम वृक्ष - 02 1.837

1.837

2.310

2.310

1.011

1.011

0.709

0.709

0.024

0.024

0.089

0.089

0.462

0.462

2.295

2.295

0.486

0.486

एक कच्चा कुआं 2012

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

257/7

270/1

271

272

273/1

259

04

योग :-

255/1 11.

292/1 सुरेश, राजू, राजेश पिता मेखचंद ललताप्रसाद, लोकमन, कृपाराम, रूपचंद , मुंशीराम पिता चरनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

02

योग :-

255/2 12. अमीरचंद पिता जिलेराम गोंड़

287/2 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

292/2

03

योग :-

255/4 13. तिलकवती पति राजकुमार नाई

287/4 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

287/6

292/4

04

योग :-

14.

255/5 गोविंद पिता नारायण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

255/6 15.

292/6 जवाहरलाल पिता घूड़न नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी

02

योग :-

16.

263/3

270/2 राधे पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

274

275/3

02

योग :-

[भाग 1

1

0.283

0.283

एक पक्काकुआं 0.688

0.688

0.227

0.227

0.089

0.089

0.987

0.987

2.274

2.274

0.539

0.539

5.594

5.594

0.199

0.199

0.168

0.168

0.367

0.367

आम वृक्ष- 01

0.397

0.397

0.886

0.886

0.337

0.337

1.620

1.620

आम वृक्ष-02

0.396

0.396

0.116

0.116

0.654

0.654

0.170

0.170

1.336

1.336

0.397

0.397

0.397

0.397

0.198

0.198

0.198

0.198

0.396

0.396

0.405

0.405

आम वृक्ष-1 0.007

0.007

0.295

0.295

0.486

0.486

0.788

0.788

1.193

1.193 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

265 17.

}1

266 सोमती बेवा चिल्लू, चरनलाल, साहबलाल , कपसलाल पिता चिल्लू

धनियाबाई , जानकीबाई , सविताबाई

267 पिता चिल्लूगौली

268 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

269

275/2

270/3

270/4

276

450/7

279/2

282/1

285/1

284/1

07

योग :-

18.

2013

0.660

0.660

0.299

0.299

0.959

0.959

0.162

0.162

एक कच्चा कुआं

0.473

0.473

1.630

1.630

0.049

0.049

2.314

2.314

0.397

0.397

0.405

0.405

1.688

1.688

0.877

0.877

2.565

2.565

0.081

0.081

एक पक्काकुआं

0.490

0.490

2.237

2.237

2.808

2.808

0.486

0.486

9.934

9.934

0.599

0.599

275/17

277 गोपल पिता खुन्नू नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

278 19. राधे बुद्ध मकरचंद दिनेश पिता धनलाल चिल्लू पिता रामू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

01

योग :-

280 20.

281 फूल्लो बेवा झाडू संतोष पिता झाडू असाडू पिता गौरे सुकरचंद पिता सडूवा सुकलवती बेवा सडूवा गोंड़

294

{ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

440

1.153

1.153

1.752

1.752

0.547

0.547

0.547

0.547

एक कच्चा कुआं

0.926

0.926

0.417

0.417

0.413

0.413

1.756

1.756

0.757

0.757

0.154

0.154

450/5

442/1

442/2

0.911

0.911

1.658

1.658

0.405

0.405 2014

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

450/6

04

योग :-

21.

282/2 श्यामराव पिता कुंजी कतिया

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

283/1

योग :-

01 22.

283/2 गुलाबराव पिता कुंजी कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

284/2

285/2

योग :-

03 23.

287/3 सकलाबाई पति बुद्ध गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

292/3

02

योग :-

24.

287/5

292/5 मकरचंद पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

02

योग :-

25.

295/1 सुशीलाबाई वि. ओमप्रकाश आशीष, कु. रजनी पिता ओमप्रकाश कतिया निवासी छिन्दवाड़ा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

01

योग :-

26.

295/2 उदेराम पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 27.

295/3 कन्हैया पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

296 28. सुंदर पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

01

योग :-

[भाग 1 2.063

2.063

0.081

0.081

4.811

4.811

1.142

एक कच्चा कुआं

1.142

आम वृक्ष - 01

महुआ वृक्ष- 01 0.418

0.418

बेहड़ा वृक्ष- 01

नीम वृक्ष- 02

भिलवा वृक्ष- 01 1.560

1.560

0.549

0.549

0.097

0.097

1.011

1.011

1.657

1.657

0.887

0.887

0.338

0.338

1.225

1.225

0.890

0.890

0.337

0.337

1.227

1.227

0.203

0.203

सागौन वृक्ष - 03 0.203

0.203

0.203

0.203

सागौन वृक्ष - 03 0.203

0.203

0.314

सागौन वृक्ष- 03 0.314

0.314

0.314

0.255

0.255

सागौन वृक्ष - 02 0.255

0.255 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

2.97 29. बंशीलाल पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

01

योग -

298 30. पचकौड़ी पिता मुल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

299/2 31. कृष्ण पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

443 32. रूपलाल पिता परसराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

01.

योग

33.

444 उजरिया पति शंकरलाल गोंड़

445 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

02

योग :-

447 34. मोतीलाल पिता हन्नू गोंड़

448 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

449

01

योग -

35.

450/3 समकुरिया वि. पन्नालाल मंगलप्रसाद, मंगलसी पिता पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 36.

450/4 दीपलाल पिता ब्रम्हा कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 37.

450/8 सुमेरचंद पिता अबीरचंद देवकी, सनिया पिता अबीरचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

01

2015 0.219

0.219

सागौन वृक्ष 03 0.219

0.219

0.445

0.445

0.445

0.445

0.259

0.259

एक कच्चा कुआ 0.259

0.259

0.624

0.624

महुआ वृक्ष- 04 0.624

0.624

0.016

0.016

0.470

0.470

0.486

0.486

1.542

1.542

अचार वृक्ष- 01 0.704

0.704

सागौन वृक्ष- 04 1.019

1.019

3.265

3.265

3.265

3.265

0.667

0.667

अचार वृक्ष- 01 0.667

0.667

0.162

एक कच्चा कुंआ

0.162

0.162

0.162

2.023

2.023

2.023

2.023 2016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

38.

[भाग 1 1.315

450/10

गनाराम पिता देवचंद लौहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 39.

1.315

1.315

1.315

450/11

पार्वति बेवा पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

01

योग :-

40.

0.668

0.668

0.668

0.668

0.668

450/12

सोहनलाल पिता मंगल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 41.

0.668

0.668

0.668

0.668

450/13

भुजलोबाई बेवा पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 42.

450/9 शीलू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 43.

0.668

अचार वृक्ष- 03 0.668

0.668

0.505

0.505

सागौन वृक्ष- 08 0.505

0.505

0.506

450/14

शरण पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 44.

0.506

सागौन वृक्ष- 06 0.506

0.506

0.506

450/15

रीतू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01 45.

0.506

सागौन वृक्ष- 08 0.506

0.506

0.506

0.506

450/16

शशि पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

82 कुल योग

सागौन वृक्ष- 04 0.506

0.506

64.001

13 कुएं एवं 65 वृक्ष 64.001 हेक्टेयर

हेक्टेयर 2017 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी , इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई , -400059 ) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का कियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ- 12-04 / 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू- अर्जन की सशर्त ( विहित की गई शर्तों के अधीन ) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है , कि :-

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग ) उपर्युक्त (क) तथा (ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों कंपनी को प्रदान करेगा.

2018

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम- राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा--64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ- 12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.

(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू- अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.

(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.

2019 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत)

(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को अपने कब्जें में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा. (xiv)

(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

2020

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1

1 (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते .

(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा .

(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि , यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी, पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.

5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रकिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .

भाग 1 ]

2021

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी , इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई , --400059) स्थानीय कार्यालय , विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं.- 1

नाम:- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी कं.

नाम:- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम : - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी.- 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(पवन कुमार शर्मा) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष क्रमांक-2 For, SKS Power Generation (Madhya Pradesh ) Ltd. (दीपक गुप्ता )

संयुक्त प्रबंध संचालक " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" 2022

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

कमांक /4/495 / प्रस्तु० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का कमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू- अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 02 / अ-82/ 2010-11

अनुबंध- पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला - छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई. ) मुबंई , 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 का -1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है । जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस. के. एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०.२ जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " (कार्पोरेट ऑफिसः 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई,-400059 ) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम- धाधरा की निजी भूमि रकबा -72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट -1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-

भाग 1 ]

2023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

"परिशिष्ट-1 "

ग्राम- धाधरा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों का विवरण

क्रमांक भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम

प्रस्तावित

खसरा नंबर

समुदाय संवर्ग से संबंध 1

2

3 1.

अन्य पिछड़ा वर्ग बाबू पिता अबुआ; सोबिन्द पिता गुलाब; कैलाशपुरी , बैजन्ती, संतकुमारी , राजेन्द्र, पिता भद्री अशोक, उर्मिला, प्रमीला , बाबा पिता भद्री; सुकलिया बेवा मोती, गुरदन, गुरूदयाल , बडगू, नन्हू पिता मोती कलार नि.ग्राम भू- स्वामी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

2.

अनु.जनजाति सेहतो बेवा पतिराम दुर्गेन्द्र, भीमेन्द्र पिता पतिराम; संतलाल पिता अमरलाल गोंड़

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

3.

अनु.जनजाति भैयालाल पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

4.

अनु.जनजाति संतूलाल पिता अमरलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

5.

अन्य पिछड़ा वर्ग शिवप्रसाद पिता भुवनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

संपत्तियोंका विवरण कुल रकबा (हेक्टयर में)

अर्जन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

5

4

7

6

92

0.259

0.259

1

0.259

0.259

0.028

0.028

93/2

0.061

0.061

93/4

104

0.036

0.036

0.846

105

0.846

106

0.093

0.093

143

0.121

0.121

1.185

1.185

103

0.227

0.227

कुंआ पक्का- 01 142

0.437

0.437

144

0.049

0.049

145

0.3047

महुआ 05 146

0.481

0.481

चार 06 0.243

0.243

150/2

1.077

1.077.

5

2.926

2.926

कुंआ कच्चा - 01 101

0.101 0.190

0,190

0.291

0.291

0.304

0.304

100/2

100/7

0.121

0.121

0.425

0.425

147/3

4

1.141

1.141

0.202

0.202

93/6

1

0.202

0.202

0.397

0.397

195/1

1

0.397

0.397 2024

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

95

0.227

0.227

अन्य पिछड़ा

वर्ग

6. धोकल पिता हीरा कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

7.

174/4

0.692

0.692

0.809

285/9

0.809

3

1.728

1.728

96

0.150

0.150

अन्य पिछड़ा

वर्ग

सरस्वती बेवा रामप्रसाद अर्जुन पिता रामप्रसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

8.

0.373

0.373

97/2

97/3 0.648

0.648

1.021

1.021

195/2

0.809

0.809

3

1.980

1.980

अनु.जनजाति

सालक राम पिता हीरालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

9.

0.045

97/4

0.045

1

0.045

0.045

98

0.117

अनु.जनजाति

सालकराम पिता हीरालाल जानक पिता बाबू हरिचंद पिता बाबूलाल रामकली बेबा बालकराम सुमलाबाई बेबा मानक मोहपतिया पिता मानक देवकीबाई बेवा गोपी रामस्वरूप रामताप्रसाद पिता गोपी सीताबाई , विनीताबाई पिता गोपी गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

0.117

कुंआ कच्चा - 01

आम - 01

महुआ - 02

चार 06 172

2.566

2.566

173

0.648

0.648

3.331

3.331

163

0.445

0.445

कुंआ कच्चा 01 168

0.081

0.081

0.166

169

0.166

0.131

171/3

0.131

0.036

0.036

171/5

0.859

0.859

166

0.721

0.721

167

0.437

0.437

1.158

1.158

170

0.603

0.603

मकान पक्का 01 कुंआ कच्चा - 01 चार 04 महुआ - 02 0.413

171/2

0.413

0.607

171/4

0.607

1.623

1.623

4

6.971

6.971

1.214

अनु.जनजाति

10. बुद्ध पिता भूरा गोंड़ दददूलाल पिता नोखेगोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

11.

99/2

1.214

1

1.214

1.214

100/1

0.283

अनु.जनजाति

ददुलाल पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

0.283

0.121

100/6

0.121

147/1

0.668

0.668

3

1.072

1.072 2025 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

12.

अनु.जनजाति

0.324

100/3

0.324

कुंआ कच्चा 01 साधूराम पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.113

100/8

0.113

147/4

0.696

0.696

योग :-

3

1.133

1.133

13.

0.425

100/4

अनु.जनजाति

0.425

अमरसिंग पिता ददुलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग:-

1

0.425

0.425

14.

0.445

अनु.जनजाति

100/5

0.445

दादुराम पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

147/2

0.829

0.829

2.023

151/2

2.023

योग :-

3

3.297

3.297

15.

100/9

4.522

अनु.जनजाति

4.522

बिरजलाल , विरजपत पिता होरीलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

4.522

4.522

16.

102/2

0.809

अनु. जनजाति

0.809

सेहतो बेवा पतिराम दुर्गेन्द्र , भीमेंद्र पिता पतिराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

0.809

0.809

17.

140

अनु.जनजाति

1.157

1.157

झाडू पिता माहू ताराचंद, संतराम पिता माहू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग:-

1

1.157

1.157

18.

148

0.886

0.886

अनु. जनजाति

रम्मूपिता मक्खन गोंड़ (शासकिय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

01

0:886

0,886

19.

149

0.749

अनु. जनजाति

0.749

ऐतु पिता बैसाखू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

0.749

0.749

20.

0.405

अनु.जनजाति

151/1

0.405

हरिचन्द पिता बूठा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.049

191/2

0.049

0.526

191/3

0.526

योग :-

3

0.980

0.980

21.

अनु.जनजाति

151/3

2.023

2.023

कूरा बेवा धोकल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

158

0.069

0.069

159

0.077

0.077

162

0.271

0.271

0.979

0.979

164

मकान कच्चा - 04 चार - 03

165

0.413

0.413

1.392

1.392

योग:-

5

3.832

3.832

22.

152

अनु जनजाति

1.529

1.529

भदू पिता झीनों गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

1.529

1.529 2026

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1

153

0.821

0.821

23.

अनु.जनजाति

:

154

0.081

0.081.

महेंदा पिता वीरन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

155

0.405

0.405

0.636

156/2

0.636

4

योग:-

1.943

1.943

24.

2.023

2.023

156/3

अनु.जनजाति

भागचंद पिता कम्पू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

2.023

2.023

25.

0.983

157

0.983

अनु.जनजाति

दिनेश महेश ना.बा.पिता विपतलाल पा.माँ जुनिया बेवा विपतलाल गोंड़

0.421

177/1

0.421

योग :-

2

1.404

1.404

26.

160

1.562

1.562

चार 14

अनु.जनजाति

2.286

2.286

161

कुंआ कच्चा 01 महुआ - 14 कूरा बेवा धोकल; रूपचंद पिता बूठा; रोशन, लालमन, लोटन, लालचंद, फूलचंद पिता पिरमू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

2

3.848

3.848

27.

0.607

0.607

174/3

अनु.जनजाति

175

2.622

2.622

रामजी, रामदयाल पिता होरीलाल दुर्गावती , लखनवती पिता होरीलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.538

1.538

177/3

178

0.833

0.833

181

1.125

1.125

190

0.202

0.202

योग :-

6

6.927

6.927

28.

183

1.805

1.805

अनु.जनजाति

1.003

1.003

184

जती , जतन पिता ब्रजलाल दर्शन नेरसिंग पिता भूरा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2.808

2.808

0,769

185

0.769

0.129

187

0.129

0.874

0.874

189

0.223

192

0.223

2.229

193

2.229

2.454

2.454

आम 01

306/1

महुआ - 03 चार - 01

3.793

3.793

306/2

1.925

1.925

307/1

} }

8.172

8.172

योग :-

7

15.204

15.204

29.

186

0.534

0.534

अनु.जनजाति

लोटन, फूलचंद पिता पिरमू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

0.534

0.534

30.

0.129

0.129

285/2

अन्यपिछड़ा

वर्ग

शेख अकबर पिता शेख जुम्मन मुसलमान निवासी अमरवाड़ा (शासकीय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1

0.129

0.129 भाग 1 ]

2027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

31.

अनु.जनजाति इंदरवती पति रमेश गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

32

अन्य पिछड़ा वर्ग सुनील पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

33

अन्यपिछड़ा वर्ग अनिल पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

33

कुल योग

2.

आम - 01

0.649

0.649

306/3

0.160-

0.160

307/2

महुआ 03 चार 06

0.565

0.565

306/4

0.280

0.280

307/3

2

1.654

1.654

0.162

96/6

0.162

0.243

0.243

195/3

2

0.405

0.405

0.243

0.243

94/1

94/2

0.235

0.235

0.478

0.478

0.234

0.234

97/1

0.202

0.202

97/5

3

0.914

0.914

77

72.239 हेक्टेयर

72.239 हेक्टेयर

मकान कच्चे/ पक्के 05 कुएं कच्चे/ पक्के 07 विभिन्न प्रजातियों के 72वृक्ष राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई. ) मुबंई, 400059 ) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ-12-04 / 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन ) अनुमति प्रदान की गई है . इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.

2028

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि:-

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्त्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील -अमरवाड़ा के ग्राम- धाधरा की निजी भूमि रकबा-72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश्च लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ एफ- 12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश्च प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.

(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2029 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राष्नि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए.

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए .

(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.

(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश्चन विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि / भवन उसके किसी भी भाग को विकय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जें 2030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1 में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

(xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

(xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते.

(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा 2031 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशें एवं निर्देशं का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आर्ट्स पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी , पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए .

5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तो का भी समावेश किया जाये .

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशं का पालन सुनिश्चित किया जाये .

2032

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई.) मुबंई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं. - 1

नाम:- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी कं.-2 नाम:- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम : - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी. - 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार

(पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र. )

पक्ष क्रमांक-2 Defice For, SKB Power Generasjon Dindaya Pradesh; Lid. ( दीपक गुप्ता )

DECTOR संयुक्त प्रबंध संचालक, " एस.के.एस. पॉवर जनरेन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " भाग 1 ]

2033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

क्रमांक 14497 प्रस्तु ० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक ०२/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू- अर्जन राजस्व प्रकरण कमांक /03 / अ-82 / 2010-11

अनुबंध- पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला - छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के. एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का - 1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०२ जून 2011 को संपादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार ( एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई, 400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील- अमरवाड़ा के ग्राम- मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा 112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू- अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का कमांक-1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-

2034

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

"परिशिष्ट-1 "

ग्राम- मन्दानगढ़ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियों का विवरण

क भूमिस्वामी का नाम पिता / पति का नाम 1

2

। रामकिशोर सुरेश प्रेमचंद देवचंद महेश व रामकिशन पिता होरी गोंड , नि० कोल्हिया भूमिस्वामी

योग

2 तुलाराम पिता प्रेमलाल कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

3 अमरचंद, बलदेव पिता चरणलाल मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

4 मुकेश पिता नरेश मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

5 अकलू पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

6 भगलू पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

प्रस्तावित खसरा नंबर

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

अर्जन स्थल परआने वाली संपत्त्त्यिोंक. विवरण 3

4

5

6 1

0.279

0.279

01

0.279

0.279

2.023

3/2

2.023

महुआ- 02, चार- 02, भिलमा-02 01

2.023

2.023

0.900

2/1

0.900

01

0.900

0.900

0.302

2/2

0.302

01

0.302

0.302

0.232

4/1

0.232

0.465

5/4

0.465

महुआ - 02, चार 04, महुआ-01

चार-01 8

0.260

0.260

मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 चार-01 0.242

9/18

0.242

महुआ- 01 , 04

1.199

1.199

0.244

4/2

0.244

कुंआ कच्चा-01 0.121

0.121

5/1

0.365

0.365

0.465

0.465

5/5

महुआ - 02 0.705

0.705

9/10 10/4

मकान कच्चा-01 महुआ - 03 चार - 04 0.284

9/17

0.284

04

1.819

1.819 भाग 1 ]

2035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

7 भगत पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

4/3

5/2

10/1

5/6 امیر

9/12

योग

03 8

4/4 जागलाल पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

5/3

10/2

5/7

9/1

9/11

9/16

योग

04

5/8 9 सुरेश , किरेश , नरेश, पिता किसन अकलु बेबा किसन गौंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

6/1 {

9/6

9/7

9/14

योग

04 10 रामजी पिता बाराती गोंडनि० ग्राम भूमिस्वामी

5/9 6/2

5/14 {

9/5

9/9

योग

03 11 सोमजी पिता बराती गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

5/10 7/1

5/13 9/4 }

9/8

9/13

योग

04 0.201

0.201

0.270

0.270

कुंआ कच्चा- महुआ 02, चार - 03, 0.471

0.471

0.345

0.345

महुआ 03, 0.829

0.829

चार - 04, कुंआ कच्चा-01 1.645

1.645

महुआ - 02, चार - 02 0.545

0.545

महुआ 03, 0.303

0.303

चार- 03 0.585

0.585

मकान कच्चा-01 महुआ - 01 ,

चार - 01 0.262

0.262

1.695

1.695

0.585

0.585

महुआ- 02 , चार - 03, सागौन-04 0.555

0.555

0.405

0.405

कुंआ

पक्का-01 0.161

0.161

1.706

1.706

0.685

0.685

महुआ- 02, चार 01 0.041

0.041

महुआ - 01 0.161

0.161

0.202

0.202

0.958

0.958

1.845

1.845

0.507

0.507

महुआ- 03, चार 05 0.586

0.586

महुआ-03 नींबू-01 , जाम-05 0.566

0.566

0.161

0.161

1.820

1.820 2036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

12 सकरू पिता ईन्दरसिंह गौंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

13 सकरलाल पिता ईन्दरसिंह गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

14 मकरलाल पिता ईन्दरसिंह गौड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

15 सेहतलाल पिता अनकू गौंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

16 गनिया बाई पति शिबू गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

17 मनेश पिता झनका गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

18 रूसीलाबाई पति मनेश गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

19 रूसीलाबाई पति मनेश गौंड विसरवती पति गनाराम गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

[भाग 1 5/11

0.257

0.257

चार 02 7/2

01.

0.257

0.257

5/12

1.259

1.259

9/3 10/3

कुंआ कच्चा-01 महुआ- 01 , चार- 03 9/15

0.161

0.161

02

1.420

1.420

5/15

0.257

0.257

चार-02 7/3J

02

0.257

0.257

0.809

0.809

महुआ-02 18/3

0.672

0.672

मकान कच्चा-0 कुंआ पक्का-01 महुआ-03 चार- 02 02

1.481

1.481

11/2

1.389

1.389

महुआ - 02, चार 02 कहुआ- 02 01

1.389

1.389

11/3

0.576

0.576

मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा -01 आम- 01 चार- 04 12/6

0.121

0.121

12/7

0.101

0.101.

12/8

0.128

0.128

04

0.926

0.926

0.405

11/4 12/1

0.405 0.121

0.121

पलाश -01 बेर-01 चार- 01 0.526

0.526

17/10

0.008

0.008

महुआ -01 सेमर 01 चार 01 18/2

0.400

0.400

18/5

0.430

0.430

05

1.364

1.364

22/1

0.339

0.339

कुंआ कच्चा -01 01

0.339

0.339 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

20 विसरवती पति गनाराम गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

2037 1.000

1.000

महुआ 02

11/5

12/5

17/6

18/4

योग

03

11/6 21 गनाराम पिता झनका गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

चार 02

आम 03 साज- 03

तिनसा- 08

जाम- 04 0.008

0.008

0.435

0.435

महुआ -01 चा 05 1.443

1.443

0.212

0.212

12/9

12/3

12/4

18/1

योग

04

12/2 22 सुकर बेबा ऐतू बक्तू पिता ऐतू गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी

17/3

17/5

योग

03

13 23 हेमचंद पिता कन्हैया कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

25/1

81

82

योग

05

14/1 24 जयवंती पति दिनेश गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

महुआ-01 चार-05 0.229

0.229

कुंआ कच्चा -0- महुआ -01 चार 02 0.060

0.060

0.400

0.400

मकान कच्चा ० ' कुंआ कच्चा 01 आम -01 0.901

0.901

0.405

0.405

महुआ -02 चार 03 0.261

0.261

0.073

0.073

महुआ -02 चा 02 0.739

0.739

0.206

0.206

महुआ -01 0.540

0.540

कुंआ कच्चा-01 आम- 02 महुअ -02

चार- 04 0.089

0.089

चार- 04 0.121

0.121.

जाम- 02 0.040

0.040

0.996

0.996

0.074

0.074

कुंआ पक्का-01 आम-02 चार-01 महुआ-01

आम-04 0.186

0.186

23/1

24/1

योग

02

14/2 25 तिलका बाई पति जंगलू गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी

14/3 0.260

0.260

0.148

0.148

कुंआ कच्चा-01

आम-02 चार-01 महुआ-01 0.073

0.073 2038

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

17/2

17/11

23/3

24/4

योग

03

15 26 दयाराम, मयाराम , बलराम, जंगी पिता झाडू सुमरवती बेबा झाडू विनोद पिता कृपाल मु. सतवंती बेबा कृपाल जाति लोहार नि०ग्राम भूमिस्वामी

16

योग

02

17/4 27 भेदाबाई पति बेनीराम गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी

25/2 30

27/1

33/2

33/12

योग

06 28

17/8

22/3 कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया (शा. पट्टेदार) नि ० ग्राम भूमिस्वामी कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया

नि० ग्राम भूमिस्वामी

80

योग

03

17/9 29 सिपतलाल पिता किशन लाल गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी

24/2

योग

01

31/1 30 पूना, पिता दादू कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

32/1 33/8

33/9

33/6

योग

02

19/1 31 पन्ना पिता दादू कतिया नि० ग्राम भूमि-स्वामी

33/7

33/10

योग

03

[भाग 1

कुआ पक्का-01 0.388

0.388

0.609

0.609

0.332

0.332

आम-01

चार-02 महुआ-02

भिलवा-01 0.340

0.340

आम-02 चार-08

महुआ-02 0.672

0.672

0.324

चार-02

0.324

1.096

1.096

0.486

0.486

कुंआ कच्चा -01 चार-02 1.582

1.582

0.032

0.032

चार-01 0.073

0.073

0.607

0.607

2.618

2.618

1.619

1.619

महुआ-01 0.061

0.061

0.825

0.825

कुंआ कच्चा-01 2.505

2.505

0.195

0.195

0.473

0.473

कुंआ पक्का -01 आम-02 महुआ-01 0.668

0.668

0.668

0.668

0.016

0.016

चार-04 0.401

0.401

महुआ-02 0.138

0.138

0.792

0.792

1.347

1.347

0.429

0.429

चार-01 1.776

1.776

1.541

1.541

चार-02 महुआ-04 भिलवा-02 0.502

0.502

चार-05 0.308

0.308

2.351

2.351 भाग 1 ]

2039

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

32 गंभीर पिता ठूठी गोंड़ नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

33 बलीराम पिता भादू कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

34 कबीरदास- श्याम - रवि पिता बलीराम कतिया नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

35 महेश पिता मथुराप्रसाद- परमानंद सोनू ना.बा. पिता नरेश पा.मा. शारदा बेबा नरेश टिकमनी बेबा मथुराप्रसाद लौहार नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

36 शांति पति कलिराम कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

37 भगवत प्रसाद पिता कन्हैया कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

38 कलिराम पिता भादू कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

39 कैलाश पिता कलिराम , अतरो पति कलिराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

19/2

1.011

1.011

महुआ-01 31/3

0.340

0.340

31/4

0.506

0.506

बरगद -01 33/14

0.323

0.323

04

2.180

2.180

72/6

0.900

0.900

चार-02 महुआ-01 कुंआ कच्चा-० ' 01

0.900

0.900

20/1

0.945

0.945

चार--04

महुआ-02 21

0.729

0.729

चार-06 महुआ-03 20/2

0.382

0.382

31/7

0.708

0.708

चार-06

महुआ-03 33/11

1.113

1.113

चार-05

महुआ-03 72/7

0.312

0.312

06

4.189

4.189

0.356

0.356

चार-10

महुआ-04 01

0.356

0.356

23/2

0.607

0.607

24/3

कुंआ कच्चा--01 चार-05 01

0.607

0.607

25/3

0.556

0.556

चार-02

महुआ-01 83/1

0.308

0.308

02

0.864

0.864

26

1.072

1.072

कुंआ कच्चा-01 आम-05 जाम-01 बेर-01 गुरार-02 29

0,526

0.526

बेर-01 भिलवा-01 78

0.445

0.445

79

0.251

0.251

आम-02

} }

महुआ-02 0.696

0.696

03

2.294

2.294

27/2

0.777

0.777

मोयन-01 आम-02 जामुन-01

महुआ-01 01

0.777

0.777 2040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

40 रामस्वरूप पिता रम्मू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

41 गोंविंद, रेखन पिता अनूप गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

42 संतलाल पिता गंमीर गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

43 शिवचरण पिता मन्नू शा ० पट्टेदार नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

44 दिनेश पिता विपत गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

45 अजय विक्की पिता जतिराम , ममता बेबा जतिराम , रतनलाल पतिराम पिता गंगाराम, कतिया निवासी ग्राम- नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

46 रमेश- सरस-बन्तु- नेपाल त्रिलोकचंद , रमेशबती, सरसवती, सरला पिता बुद्ध फूल्लो वि. बुद्ध गौड़ नि० ग्रा० भुमि स्वामी शा ० पट्टेदार गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

47 परताप पिता बरियारी गोंड नि ०ग्राम भूमिस्वामी

योग

48 मेहताब पिता बरयारी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

[भाग 1 28/1

0.563

0.563

01

0.563

0.563

28/2

0.030

0.030

कुंआ कच्चा-० आम-03 65/2

0.012

0.012

02

0.042

0.042

31/5

0.210

0.210

01

0.210

0.210

32/2

1.982

1.982

(33/1 में से)

01

1.982

1.982

33/4

0.138

0.138

65/3

0.004

0.004

02

0.142

0.142

31/6

0.616

0.616

33/5

0.276

0.276

33/15

1.112

1.112

72/1

0.405

0.405

चार-01

महुआ-01 72/5

1.120

1.120

चार-02

महुआ-02 75/6

0.049

0.049

चार-1 06

3.578

3.578

33/13

0.567

0.567

01

0.567

0.567

65/4

0.020

0.020

68/1

0.389

0.389

69/1

0.404

0.404

कुंआ कच्चा-01 आम -01 03

0.813

0.813

65/5

0.025

0.025

69/6

0.160

0.160

69/7

0.365

0.365

74/2

0.174

भिलवा-01

0.174

चार -02 75/7

0.154

0.154

चार-01 05

0.878

0.878 2041 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

66

0.914

0.914

मकान कच्चा-01 49 सतिया बेबा झमरलाल बंशी बंशलाल अंशलाल पिता झमरलाल नि०ग्राम भूमिस्वामी

127/1 च

0.101

0.101

1.015

1.015 योग

01

1.015

1.015

67/1

1.003

1.003 50 नवीन कुमार पिता सुमरूलाल कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

मकान कच्चा-01 योग

01

1.003

1.003

67/2

0.105

0.105 51 भारत पिता भागचंद गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी

75/2

0.287

0.287

कुंआ कच्चा-01 भिलवा-01 चार-01 महुआ-01

76/1

0.081

0.081

77/1

0.250

0.250

0.331

0.331 योग

03

0.723

0.723

67/3

0.344

0.344 52 अरविंद पिता महेश कुमार गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

मकान पक्का-01 सागौन-40 आम-30 आंवला-150

69/12

0.805

0.805 योग

02

1.149

1.149

67/4

0.344

0.344

मकान कच्चा-01 53 सरविंद पिता महेश कुमार गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

सागौन-200 आम-165 नींबू-04 बादाम-02 नारियल-05 जाम-07 जामुन-03 लौंग-01

खारक -01

69/13

0.804

0.804

73/1

0,445

0.445

भिलवा-01 चार-01

73/2

0.231

0.231

75/5

0.097

0.097

भिलवा-01

76/2

0.575

0.575

77/2

योग

06

2.496

2.496 2042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

54 शिबू पिता बरयारी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

55 पारवति पति महेश गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

56 सुकदास , सुकदयाल, सुकलाल , पिता भारत गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

57 हरलाल पिता भागचंद गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

58 बतसिया बेबा भागचंद गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

59. रामाधार पिता बरयारी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

60 अमलसी , कमलसी पिता रामप्रसाद , कुसमाबाई बेबा रामप्रसाद गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

61 जयविंद पिता हरलाल , गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

62 गंगाराम पिता भादू कतिया नि ० ग्राम भूमिस्वामी

योग

63 शीला पति गंगाराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

[भाग 1 68/2

0.380

0.380

आम-01 69/8

1.100

1.100

महुआ-03

चार-12 76/3

0.101

0.101

77/3

0.660

0.660

{

0.761

0.761

03

2.241

2.241

0.900

0.900

69/2

सागौन-108

कुंआ कच्चा-02 आम-03 जाम -03 चार-01 कटहल -03 जामुन -01 01

0.900

0.900

69/3

0.700

0.700

कुंआ कच्चा-01 01

0.700

0.700

0.700

0.700

69/4

कुंआ पक्का-01 महुआ-01 आम-01 भिलवा-01 01

0.700

0.700

69/5

0.623

0.623

74/1

0.551

0.551

महुआ-01 02

1.174

1.174

69/9

0.160

0.160

कुंआ पक्का-01 महुआ-01 69/10

0.382

0.382

75/8

0.097

0.097

03

0.639

0.639

69/11

0.383

0.383

01

0.383

0.383

70

0.275

0.275

01

0.275

0.275

72/2

0.900

0.900

मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 महुआ-01 01

0.900

0.900

0.405

0.405

72/3

महुआ-01 चार- 02 72/4

0.750

0.750

महुआ-02 चार- 02 02

1.155

1.155 भाग 1 ]

2043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

64 जय हिंद पिता हरलाल गोंड़ नि ० ग्राम भूमिस्वामी

योग

65 चैतराम पिता गुलदास कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

66 पवन ना० बा ० पिता नारायण पां.मां, वो. खुर्द मूलाबाई बेबा नारायण कतिया नि०ग्राम भूस्वामी

योग

67 रामनाथ पिता बसोडी कतिया नि० ग्राम भूमि स्वामी

योग :-

68 धूरा पिता जुहार कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

69 ताराचंद पिता दुकलू कतिया

योग

70 सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

71 राजकुमार पिता तिलकू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

72 सुपीया बेबा लालदास कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

73 पुसू-लोटन-अटल पिता गोठल गौली निवासी खकरा चौरई

योग

75/3

0.174

0.174

75/4

0.008

0.008

0.182

0.182

77/4

0.341

0.341

03

0.523

0.523

83/2

0.307

0.307

01

0.307

0.307

84/1

0.415

0.415

84/3

0.201

0.201

चार- 02 02

0.616

0.616

84/12

0.161

0.161

103/3

0.506

0.506

02

0.667

0.667

84/4

0.302

0.302

84/10

0.181

0.181

84/13

0.160

0.160

0.385

103/2

0.385

महुआ-01 04

1.028

1.028

85/1

0.676

0.676

85/4

0.674

0.674

02

1.350

1.350

84/6

0.282

0.282

84/9

0.282

0.282

चार- 01 84/15

0.153

0.153

03

0.717

0.717

84/7

0.546

0.546

चार- 01 84/14

0.101

0.101

चार- 01 02

0.647

0.647

84/8

0.283

0.283

01

0.283

0.283

86

0.186

0.186

87

0.081

0.081

92

1.372

1.372

महुआ- 01 03

1.639

1.639 2044

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

74 रामस्वरूप , राजकुमार पिता मेहताब मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

75 बिसनलाल पिता जुहार कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

76 श्यामलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भमूिस्वामी

योग

77 विनोद पिता बिसनलाल कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

78 कूवरलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

79. लाला पिता टीकाराम गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

80 टीपू पिता दुबे मेहरा नि ० ग्राम भूमिस्वामी

योग

81 अनुसूईया पति टीपू मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी

योग

[भाग 1

1.1.14

1.114

88/2

1.114

1.114

01

0.404

0.404

103/1

महुआ-02

चार- 02

0.404

0.404

01

0.322

84/5

0.322

0.040

89/1

0.040

0.202

0.202

90/1

102/1

0.534

0.534

0.776

0.776

0.081

0.081

89/2

0.040

0.040

90/2

0.103

0.103

102/2

0.224

0.224

03

1.322

1.322

0.381

84/11

0.381

0.829

0.829

96/02

1.210

1.210

02

0.053

0.053

89/4

0.178

0.178

90/4

0.231

102/4

0.231

0.462

0.462

0.040

0.040

89/5

0.243

0.243

90/5

0.226

0.226

102/5

0.509

0.509

0.971

0.971

02

0.243

89/3

0.243

0.607

0.607

90/3

महुआ- 04 चार-04

1.214

102/3

1.214

2.064

2.064

2.064

2.064

01

0.112

0.112

93/17

94/1

0.008

0.008

97/2

1.000

98/2

1.000

1.120

1.120

03

93/2

महुआ- 01 चार-01

1.300

1.300

94/2

1.300

1.300

01 भाग 1 ]

2045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

जियन पिता दूबे मेहरा नि० ग्राम, भूदान-धारक 82

योग

83 बतसिया पिता असाडू गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

रामप्रसाद महालाल पिता पन्ना गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी 84

योग

85 लेखराम - बबलू- पिंकू- सुनीता अनिता पिता कन्हैया- सुमंत्रा बेबा कन्हैया,

गोपाल- रज्जू-रम्मू-जैवंति छोटीबाई पिता नन्हे, चम्पा बेबा नन्हे, बलदेव, रेवाराम, केवलराम , पार्वती, नन्हरवति पिता लक्खू, तिजिया बेबा, लक्खू मेहरा नि.ग्राम भूस्वामी

योग

86 पारवती पति संतोष , बलदेव पिता लक्खू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

87 ललता पति सांऊलाल कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

88 लेखराम पिता कन्हैयालाल सुरेश - पिंकू ना.बा. पिता कन्हैया पा.मा. वो खुद सुमत्रां बेबा कन्हैयालाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

राजू राजेश पिता टीपू मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी 89

योग

श्री चंद पिता झीनों मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी 90

योग

महुआ- 01

0.219

0.219

95

0.1.86

0.186

96/1 {

0.405

0.405

0.405

0.405

01

0.131

चार-04 0.131

97/3

0.131

0.131

01

0.734

0.734

98/1

0.734

0.734

01

0.577

0.577

99

0.735

100/1

0.735

109/3

1.312

1.312

02

100/2

0.405

0.405

109/13

1.011

100/3

1.011

109/14

1.416

1.416

02

1.189

1.189

85/2

0.324

0.324

85/3

1.513

1.513

02

100/4

0.405

0.405

109/15

भिलवा- 02 चार-10 100/5

1.011

1.011

109/16

1.416

1.416

02

कुंआ कच्चा-

0.749

0.749

101/1 क

01 महुआ-01 105/1क

101/4

0.243

0.243

105/4

101/14

0.064

0.064

105/15

1.056

1.056

03

0.270

0.270

101/1 ख

0.202

0.202

105/23

0.472

0.472

02 2046

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

101/1 ग 91 डिमाकचंद पिता झीनों मेहरानि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

01

101/ 1 घ 92 गुमान सिंग पिता झीनो मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

01

101/2 पूरेलाल भूमिस्वामी 93 पूसूलाल पुसराज पिता सीताराम मेहरा नि०ग्राम

105/2

101/19

105/20

101/22

105/23

योग

02

101/3 94 मोहना पिता टीकाराम गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी

105/3

105/14

योग

02

101/5 95 आशीष पिता घासीराम गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी

105/5

116/3

योग

02

101/6 96 मोहना, लाला,पिता टीकाराम फूल्ली बेबा टीकाराम गोंड नि.ग्राम भूमिस्वामी

105/6

101/8

105/8

101/10

105/10

109/11

योग

04

101/7 97 राजेश पिता घासीराम गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी

105/7

101/11

105/11 ख

116/5

योग

04

[भाग 1 0.269

0.269

कुंआ कच्चा- 01

0.269

0.269

सागौन- 01 0.270

0.270

जाम- 01 0.270

0.270

चार-01 0.081

0,081

महुआ-02

0.628

0.628

0.709

0.709

0.264

0.264

0.243

0.243

}

0.507

0.507

1.216

1.216

0.081

0.081

महुआ-01 चार- 02 0.632

0.632

0.713

0.713

0.405

0.405

1.118

1.118

पीपल-01 0.283

0.283

0.445

0.445

0.728

0.728

0.146

0.146

0.874

0.874

0.142

0.142

महुआ-01 चार- 04 0.404 }

0.404

0.546

0.546

0.121

0.121

0.162

0.162

0.283

0.283

0.105

0.105 कुंआ कच्चा-01

0.753

0.753

0.858

0.858

0.097

0.097

1.784

1.784

0.162

0.162

महुआ-01 चार- 04

बरगद-01 ?

0.142

0.142

0.304

0.304

0.081

0.081

0.403

0.403

0.069

0.069

0.857

0.857 भाग 1 ]

2047

मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 10 जून 2011

98 श्री चंद -गुमानसिंग पिता झीनो महरा नि ग्राम भूमि स्वामी

योग

99 मुले सविता बेबा ज्ञानी- आशाराम, राहुल , ना.बा. पिता ज्ञानी पा.मा. सविता राजा पिता किशोर, कृष्णाबाई बेबा किशोर मेहरा नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

100 सुनीता बाई पति घासीराम गोंड निवास ग्राम भूमिस्वामी

योग

101 हेमराज पिता जीयन मेहरा निवास ग्राम भूमिस्वामी

योग

102 महेश पिता मथुराप्रसाद लोहारनि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

103 सीताराम पिता दुबे मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

104 रामू पिता झाडू गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

योग

महायोग :-

0.081

0.081

101/97

0.923

0.923

105/9

1.004

1.004

01

1.004

1,004

101/17

0.749

0.749

105/18

101/18

0.064

0.064

105/19

0.813

0.813

101/21

0.243

0.243

03

1.056

1.056

105/11 क

0.900

0.900

कुआ पक्का-01 महुआ-01 आम- 02 01

0.900

0.900

101/15

0.749

0.749

105/16

101/16

0.064

0.064

105/17

0.813

0.813

101/201

0.243

0.243

105/21

03

1.056

1.056

0.121

0.121

101/13

कुंआ कच्चा-01 0.121

0.121

105/13

02

0.242

0.242

101/12

0.121

0.121

कुंआ कच्चा-01 जाम-02 नींबू- 01 आम-01 0.057

0.057

105/12

116/2

0.016

0.016

0.194

0.194

योग

01

0.194

0.194

104

1.141

1.141

01

1.141

1.141

112.317 हेक्टेयर

112.317 हेक्टेयर

12मकान कच्चे/ पक्के 33कुंए कच्चे/ पक्के विभिन्न प्रजातियों के 918वृक्ष 2048

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1 2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ -12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू- अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.

भाग 1 ]

2049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील- अमरवाड़ा के ग्राम- मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा 112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक / एफ-12-04 / 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए . मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.

(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू- अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.

(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

2050

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1 (vi

) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.

(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

(viii

) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत)

(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि / भवन उसके किसी भी भाग को विकय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

(

xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

भाग 1 ]

2051

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

(xvi ) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

(xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते.

(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(xxii ) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2052

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू - अर्जन की कार्यवाही के > पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी , इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये , कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है . उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी , पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए

5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

भाग 1 ]

2053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक , जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) स्थानीय कार्यालय , विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं. - 1

Khung नाम : - (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी कं.-2

नाम:- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम : - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी.- 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

le (पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) पक्ष क्रमांक-2

Nafice . For, SKB Power Ceneration ( Madhya Pradesh ) Ltd. (दीपक गुप्ता)

संयुक्त प्रबंध संचालक "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " 2054

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

कमांक / 4496 / प्रस्तु० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू- अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 04 / अ -82 / 2010-11

अनुबंध - पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला- छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 का -1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है । जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 02 जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है .

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिसः 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम - लछुआ की निजी भूमि रकबा 84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है:-

भाग 1 ]

2055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

"परिशिष्ट-1 "

ग्राम- लघुआ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों का विवरण

क्रमांक भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम

अन्य विवरण

प्रस्तावित खसरा

> नंबर

1

2

3 1.

3/1

5 ज्ञानाबाई बेवा मंगलसा सुमेरचंद कुबेरचंद जागेश पिता मंगलशा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

2 2

210 लक्ष्मणप्रसाद पिता परसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

{

211/1

योग :-

1 3

211/2 प्रकाश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 4

211/3 निरन पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 5

211/4 गोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1

योग :-

6

211/5 सोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1

योग :-

7

211/6 महेश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 8

233/2 संतकुमार पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

234/3

247/2

248/2

249/4

253/2

257/3

2

योग :-

09

240/1 अगहन, भोजे पिता ताराचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

246/1

250/1

251/1

4

योग :-

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टयर में)

कुल रकबा (हेक्टयर में)

4

5

6 5.532

5.532

1.052

1.052

6.584

6.584

1.590

1.590

1.274

1.274

2,864

2.864

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

0.243

2.468

2.468

2.468

2.468

0.336

0.336

2.804

2.804

0.813

0.813

महुआ-02 1.000

1.000

0.770

0.770

कच्चा कुंआ-01 0.089

0.089

2.672

2.672 2056

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

10 सुभाष पिता गुरू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

11 मेहतर, सेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

12 ग्यासबती पिता नवलसिंग गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

13 सतनीबाई पति सहतर गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

14 सुनिया बेवा लालदास अबीरचंद सुकरचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

15 गुलदास पिता रामू चैता, सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

16 सुमरलाल, माना ,सम्मा, पतिराम पिता भोपत कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

17

[भाग 1 1.000

1.000

पक्काकुआ-01 240/2

1

1.000

1.000

0.015

0.015

कच्चा कुंआ-01 246/2

2.890

259/3

2.890

2

2.905

2.905

4.211

246/3

4.211

1

4.211

4.211

0.565

246/4

0.565

0.360

0.360

246/5

246/6

0.405

0.405

1

1.330

1.330

0.526

0.526

249/1

1

0.526

0.526

249/6

0.720

0.720

0.720

1

0.720

249/7

0.719

0.719

249/12

0.607

0.607

254/5

0.045

0.045

255/2

0.092

0.092

1.463

1.463

1

1.463

1.463

0.478

0.478

249/87

भजनि , खयाली पिता गोलामली कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी 254/15

योग :-

18 कौशल्या बेवा सूरन बिसनलाल पिता सूरन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.141

0.141

0.619

0.619

1

0.619

0.619

249/9

0.363

0.363

0.109

0.109

254/2 }

254/3

योग :-

19 भंगन बेवा गोलन सजनलाल , छोटीबाई, सुकलिया पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

20 फकीरचंद , धरमचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी 0.081

0.081

}

0.190

0.190

2

0.553

0.553

0.304

0.304

232/3

0.304

0.304

249/10

2

0.608

0.608

0.447

0.447

249/13

0.242

0.242

253/1

}

योग:-

0.689

0.689

0.095

0.095

255/3

2

0.784

0.784 भाग 1 ]

2057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

21.

250/2 मेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

251/2

योग :-

2 22

236/2 नरेश पिता असाडु कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

238/2

247/6

}

252/2

योग :-

3 23

236/5 सनीराम पिता आसडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

252/3

238/4

247/7

3

योग :-

24

252/5 नारायण पिता असाडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

235/2

236/3

237/1

238/3

2

योग :-

25

254/4 उजरलाल पिता बाबू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

255/1

247/1

248/1

249/15

2

योग :-

26

257/1 सूरजवती बेवा सकरलाल , संतराम पिता सकरलाल सविता, अनीता, तिरमाबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1

योग:-

27

257/2 केराबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1

योग :-

28

258 जीरा, मीरा पिता रिंदो रामजी, सोमजी, किशनलाल पिता बराती गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 1.651

1.651

0.870

0.870

2.521

2.521

तिनसा- 15 0.219

0.219

0.554

0.554

महुआ- 01

सागौन- 01 0.196

0.196

कच्चा मकान- 01 कच्चा कुंआ-01 0.750

0.750

0.077

0.077

1.046

1.046

0.219

0.219

0.077

0.077

0.554

0.554

0.196

0.196

0.750

0.750

1.046

1.046

0.109

0.109

तिनसा- 10

0.081

0.081

बेर - 01 0.219

0.219

नीलगिरी 02 0.502

0.502

बबूल - 01 0.356

0.356

1.158

1.158

1.267

1.267

0.074

0.074

0.096

0.096

}

0.170

0.170

0.047

0.047

0.142

0.142

0.570

0.570

0.759

0.759

0.929

0.929

0.336

0.336

0.336

0.336

0.635

0.635

0.635

0.635

0.526

0.526

0,526

0.526 2058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

29

260 गणेश पिता सेकू रामवती पिता सेकू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

266

योग :-

2 30

261/1 सुदमानसा पिता सुम्मन कचरा बेवा सुम्मन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

262/1

2

योग :-

31

261/3 सुशीलाबाई पिता गुलमानसा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

262/3

योग :-

2 32

261/2 गुलमानसा पिता वीरन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1

योग :-

33

262/2 रामकली पिता जगन कुसुम बाई बेवा जगन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 34

263/1

264/1 बिस्तूपिता मिंटू ज्ञानलाल, ज्ञानचंद पिता सूबेलाल सोमवति बेवा गनपत समलवती बेवा सखाराम अशोक, संतोष, कमल पिता सखराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

2 35

263/2 सेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

264/2

योग :-

1 36 अगहन पिता ताराचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

264/3

योग :-

1 37

[भाग 1 0.364

0.364

0.235

0.235

0.599

0.599

0.710

0.710

पक्काकुंआ - 01

महुआ-03 0.969

0.969

चार- 04 1.679

1.679

0.500

0.500

0.500

0.500

}

1.000

1.000

1.000

1.000

1.214

1.214

चार 02

महुआ- 01

आम - 01 1.214

1.214

0.129

0.129

0.129

0.129

1.376

आम - 02

1.376

चार 10

महुआ 02 2.395

2.395

महुआ 02 3.771

3.771

1.130

कच्चा कुंआ - 01

1.130

1.719

1.719 }

2.849

2.849

2.849

2.849

0.405

0.405

0.809

0.809

}

1.214

1.214

1.214

1.214

0.344

263/41

भोजे पिता ताराचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

264/4

योग :-

1 38

263/57 धीरा पिता सुक्कन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

264/55

योग :-

1 39

265/1 ज्ञानचंद , ज्ञानलाल पिता सूबेलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

268/14

योग -

2 0.3447

0.870

0.870 }

1.214

1.214

1.214

1.214

0.324

0.3247

0.162

0.162

0.486

0.486

0.486

0.486

3.480

3.480

महुआ - 07 1,356

1.356

चार 03 4.836

4.836 भाग 1 ]

2059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

40

265/2

268/7

268/9 संतरा , केशरिया , किसिया पिता शंकरलाल संतकुमार पिता शंकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

2 41

267/1 सामवतीबाई बेवा सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 42

267/2 अशोक पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 43

267/3 संतोष पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 44

267/4 कमल पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 45 मीराबाई बेबा धीरा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.688

0.688

0.971

0.971

0.202

0.202

1.173

1.173

1.861

1.861

1.610

1.610

1.610

1.610

1.845

1.845

1.845

1.845

1.846

1.846

1,846

1.846

1.846

1.846

1.846

1.846

0.475

0.475

268/47

268/85

योग :-

1 46

268/6 मलखू, पिरमू पिता दल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 47

269 बिस्तूपिता मिंटू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 48 बुधन पिता बाबाजी गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

272

271 }

योग :-

1

273 49 मधुकर, विद्याधर पिता शंकरराव पुष्पा बेवा रमाकांत राजू, जयंत, आनंद पिता रमाकांत छाया बेवा दत्तात्रेयराव, किरण पिता दत्तात्रेयराव नीता बेवा सुरेश ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 50

231 0.477

0.477

0.952

0.952

0.952

0.952

0.016

0.016

0.016

0.016

0.583

0.583

पक्कामकान 01 कुंआ कच्चा 01 0.583

0.583

0.849

0.849

महुआ 04 चार - 01 0.523

0.523

1.372

1.372

1.372

1.372

1.056

1.056

1.056

1.056

0.458

0.458

0.486

232/1

0.486

234/1

249/2 फागलाल, अमरचंद पिता गोलन छोटीबाई , सुकलीबाई पिता गोलन भंगन बेवा गोलन सजनलाल, जगनलाल पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2

योग :-

0.061

0.061

3,460

3.460

4.007

4.007

4.465

4.465 2060

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

51

230/1 ग्यासबती बेवा झनकलाल ममता, शकुन, शांति पिता झनकलाल, बलराम पिता झनकलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 52

236/4 मंतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

237/3

247/4

249/14

योग :-

1 53

235/3 संतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

236/1

237/1

247/3

248/3

249/11

1

योग :-

54

274 उर्मिला पति लखन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 55

230/2 रोशन लालमन, लाला लालचंद फूलचंद, निरमू हरमन, हरलाल, हल्केलाल, पिता रूपचंद, चूडामन, हीरालाल, मुन्नालाल पिता हरचंद प्रहलाद मोहनलाल, पिता भागचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग :-

1 56

172/5 गिरेश पिता असाडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

235/3

236/4

237/2

238/3

1

योग :-

कुल योग

[भाग 1 1.549

1.549

1.549

1.549

0.013

चार 08

0.013

तिनसा - 02 0.125

0.125

0.027

0.027

1.127

1.127

1.292

1.292

1.292

1.292

0.162

बेहड़ा - 01

0.162

0.013

0.013

सागौन - 03 0.126

0.126

0.027

0.027

0.101

0.101

0.963

0.963

1.392

1.392

1.392

1.392

2.016

2.016

2.016

2.016

1.579

1.579

1.579

1.579

0.016

चार - 05

0.016

साज 01

बांस 03 0,081

0.081

महुआ - 01

बबूल - 04 0.219

0.219

जाम - 01

आम - 02 0.501

0.501

तिनसा 02

पीपल 01 0.354

0.354

कुंआ कच्चा- 01

मकान पक्का 01 1.171

1.171

1.171

1.171

मकान कच्चे

/पक्के-03

कुंऐ कच्चे 84.606

84.606

/पक्के- 08 हेक्टेयर

हेक्टेयर

विभिन्न

प्रजातियों के

-119 वृक्ष भाग 1 ]

2061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ-12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है , कि : - (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम - लघुआ की निजी भूमि रकबा-84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ- 12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

2062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

[भाग 1 (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.

(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू- अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए .

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.

(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.

(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

2063 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

( xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विकय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें, शासन को अपने कब्जें में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

(xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

(xvii ) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

2064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते.

(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्ज़ा मानकार भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि , यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी , पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए .

भाग 1 ]

2065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.

6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) स्थानीय कार्यालय , विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं.- 1

नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी कं.2 नाम:- सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम: - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी. - 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)

पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र .)

पक्ष कमांक-2 For, SKS Power Generation Pradesh) Ltd.

( दीपक गुप्ता CTOR DIRECTOR संयुक्त प्रबंध संचालक,

" एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " 2066

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली , दिनांक 16 मई 2011

क्र. 711 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(6) (1) सिंगरौली

(2) चितरंगी

0.36

मटिहनी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , चितरंगी चितरंगी बगैया बाया गेरुई सुलखान मार्ग के किमी . 33/2 में गोतान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 18 मई 2011

क्र. 877 - भू- अर्जन- 2011- प्र. क्र. 01-अ- 2010-11- कले . प्र. क्र. 25-अ-82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(6)

(4) 1.821

बड़वानी

(3) भामटा

बड़वानी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा. , स.स.प. पुनर्वास संभाग बड़वानी.

सरदार सरोवर परियोजना (अंतर्राज्यीय परियोजना ) से प्रभावित ग्राम आवल्दा के पुर्नबसाहट हेतु.

नोट.- 2 . भूमि का नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा. , स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 मई 2011

प्र . क्र. 1 अ- 82 -वर्ष 2009-10- भू-अर्जन-3982 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : --

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

8.117 बैतूल घोड़ाडोंगरी झाडकुण्ड

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

झाडकुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र . क्र. 6 अ-82 - वर्ष 2009-10 - भू-अर्जन-3981.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

9.036 घोड़ाडोंगरी चिखली

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.

झाडकुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2068

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011

क्र. 1559 - भू- अर्जन-2010- रा.प्र.क्र.अ82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में ) (2)

(4)

(3) सामली

पेटलावद

(1) झाबुआ

0.62 योग .. 0.62

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पनास तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011

क्र. 1690 - भू- अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. -अ 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) (1)

(4) (2) पेटलावद

झाबुआ

(3) चारणपुरा

1.01 योग .. 1.01

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बेड़दा तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1691 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]

2069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: ---

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

पनास

5.02 पेटलावद

झाबुआ

योग .. 5.02

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) पनास तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1693 - भू- अर्जन - 2010 - रा.प्र.क्र.अ82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

काजबी

पेटलावद

17.63 झाबुआ

योग .. 17.63

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पनास तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 27 मई 2011

क्र. क-4187 - भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 12-अ- 82-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि 2070

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टर में )

पटवारी हल्का नंबर (1)

(2)

(3)

(4) सागर

बण्डा कैथौरा

8.19

82 (2)

(5)

(6)

बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , सागर. ( म. प्र. ) .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-कैथौरा.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 4186- भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 19-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टर में )

पटवारी हल्का नंबर (1)

(2)

(3)

(4)

ततरवारा

44 सागर

4.12 शाहगढ़

( 2)

(6)

(5)

बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर. (म. प्र. ) .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम- ततरवारा.

(

3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 30 मई 2011

क्र. -भू- अर्जन-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भाग 1 ]

2071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा सह 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(4)

(3)

इन्दौर

1.510

मानपुर

2.637

सिहोद

डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) .

खेडी

0.020

3.563

दुर्जनपुरा

योग .. 7.730 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , लिमिटेड, इन्दौर.

लेबड-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- लेबड - मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 जून 2011

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 276- भू- अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4) सतना उचेहरा

1.657

इचौल

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 277- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 2072

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6) सतना

9.162

उचेहरा

इचौल

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना.

बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10 - पत्र क्र. 278- भू-अर्जन-08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(3)

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4)

(5)

(1) सतना

(2) मैहर

पथरहटा

0.031

कार्यपालन यंत्री , न.घा.वि. संभाग क्रमांक 09, मैहर.

(6) दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 1 जून 2011

प्र. क्र. 2 - भू.अ. - ए- 82-10-11- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल खसरा

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1) भोपाल बैरसिया/भोपाल

(3) कोटरा चौपड़ा

(5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

(4) 159/3 159/1/1 160/1/1 160/2

1.583 0.809 0.992 1.283

(6) सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

2073 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

167/1

1.263

167/2

1.287

1.619

163

0.263

164

165

1.360

0.150

168

196

0.238

198

0.169

200

0.259

0.295

194

0.312

197/255/199

209

0.251

246/1

0.140

246/2

0.133

247/1/1

0.084

247/1/2

0.084

0.084

247/2

247/3

0.084

0.250

160/1/3

160/1/2

1.200

167/3

0.093

कुल योग 14.285

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 4- भू.अ. - ए-82-10-11 - सात1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में )

(1) भोपाल

(2) बैरसिया/भोपाल

0.023

(3) खैजड़ा बब्बर

0.405

1.619

(5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.

(4) 74, 75/1/2क 74, 75/1 / 2 ग 74, 75/ 1/2ख 73/2

2.023

(6) सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

1.011

68, 69/2 2074

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

67/2

1.214

66/2

1.214

1.023

187/2,

187/1 /2/2क }

59/1

1.000

352/60/1

0.057

1.023

187/2,

187/1 / 2/ 2 ड }

0.040

61/2

1.023

187/2,

187/1 / 2/ 2 ग

61/1

0.253

1.023

187/2,

187/ 1 / 2/ 2 घ

}

51/2

1.214

0.490

52, 53/2क

0.494

52, 53/ 2ख

56/2/1

1.672

56/2/2

1.672

187/2,

1 0.709

187/1/2/2च

149/2/2

0.405

56/2/3

1.668

56/2/4

1.668

26/2क

1.279

27/2

0.186

1.023

187/2,

187/1/2/2ख

}

352/60/2

0.024

62

1.404

48/1

0.583

26/2ख

0.884

187/2, 11.011

187/1/2/2च2

48/2

2.285

191

1.076

54/2/1

0.583

48/3

0.462

54/2/3

0.659

54/2/2

0.579

145/2/2

0.696

145/2/1

0.692

145/3

0.158

146/1

1.268

188/2/3/2

1.088 भाग 1 ]

2075

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

146/3/2

0.120

147

1.092

143/4

1.254

146/2

1.011

146/3/1

2.833

183/2क

0.539

187/1 /1 /1 क 0.773

183/2ख

0.539

187/1 / 1 /1 ख 0.773

149/2/1

0.405

183/ 2 ग

0.539

187/1 /1 /1 ग 0.773

186

2.262

187/1/1/2

2.000

192/2/1

3.237

192/2/2

2.423

61.456

कुल योग (5)

(6) (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/

नगर/ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

तालुका

जाने वाले हैं

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

712 भोपाल बैरसिया/भोपाल

0.050

बड़ोरी

713

0.730

0.200

714

666

0.960

1.030

683

715

0.720

717

0.500

726

0.030

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र . 2 , विदिशा.

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

2076

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

581/2

0.700

662

0.880

663

0.480

1.130

677

678

0.100

0.040

679/2

582

0.620

583

0.600

585

0.080

574/1

0.240

679/1/1

0.640

0.630

679/1/2

580

1.000

574/2

0.570

579/2

0.050

724

0.110

725

0.850

305

1.070

732

0.810

734

0.820

735

0.190

0.350

736

737

1.120

710

0.100

711

0.700

668

0.160

670

0.340

0.550

671

674

1.250

664

0.410

0.880

665

685/1

0.150

792

0.150

793

0.770

723

0.970

727

0.030

733

1.410

728

1.390

729

0.120

730

0.260

731

0.250

कुल योग 27.190

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

2077

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

प्र . क्र. 6 - भू.अ. - ए- 82-10-11 -सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं खसरा नं . रकबा (हेक्टर में )

(1)

(3)

(2)

(4) भोपाल बैरसिया/ भोपाल चार पहाड़ी 181 183 0.100 184 1.200 185 0.260 186 0.130 187 0.250 कुल योग 2.350

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

0.410

सम्राट अशोक सागर कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 7- भू.अ. - ए 82-10-11 - सात1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4) भोपाल बैरसिया/ भोपाल रोंझियां 5 19/2 6 19/1

1.490 0.180 1.480 0.130

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

2078

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(6) (2)

(3)

(1)

(4)

(5)

77

0.060

1.380

11/2

0.700

17

1.380

18

1.380

27/1

0.230

0.230

27/2

27/3

0.230

0.120

27/4

27/5

0.020

38

0.100

28

0.590

1.020

29

30

0.820

0.100

39

31/2

0.360

31/1

0.240

32

0.610

33

1.180

40

0.920

41

0.460

42

0.460

71

0.200

56

0.320

57/1

1.350

66

0.070

58

0.090

63

0.420

62

0.510

76

0.090

64

0.460

0.450

65

215

0.200

67

0.630

72

0.160

73

0.160

74

0.160

75

0.060

0.210

84

86

0.160

87

0.170

0.290

88

89

1.200 भाग 1 ]

2079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

0.710

90

2.020

91

92

0.720

93

0.300

95

0.730

0.730

312/95

0.400

96

1.200

98

104

1.050

105

0.560

106

0.410

107

0.160

108

4.670

0.200

113

114

0.090

0.340

115

0.280

116

117

0.430

202

0.280

234

2.260

235/1

0.720

235/2

0.060

12

0.810

42.360

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात - 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया

तहसील/ तालुका

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

25/1

भोपाल बैरसिया/ भोपाल बरीं बगराज

0.364

25/2/2

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

25/2/1 26

0.064 0.065 0.125.

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

2080

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

28

0.619

48/1

0.243

48/2

0.243

49/1

0.206

49/2

0.210

57

0.429

60/1

0.093

55/1

0.445

0.166

175

55/2

0.441

58/2

0.138

0.202

60/2

51/1/1

1.056

51/1/2

0.570

0.696

54/1/3

51/1/3

0.692

54/1/1

0.322

0.389

54/1/2

54/2/2

0.173

56/1

0.324

56/2

0.174

191/2

0.129

80

0.251

127/2

2.393

0.486

132/2

336/126

0.299

58/1

0.405

59/1

0.405

59/2

0.105

92/1 क

1.039

92/1 ख

1.039

0.809

92/1 ग

0.878

82

0.851

84, 85/1

87, 82/2 , 1

2.454

89/1, 189/1

87, 82/2 ,

1.011

89/1 , 189/2

0.376

84, 85/2

0.323

84, 85/3

87, 82/2 ,

1.064

89/1, 189/3

87, 82/2 ,

0.242

89/1 , 189/4

} 2081 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(3)

(6) (1)

(4)

(5)

0,470

138/2

263,266,269/ 2 1.784

264

0.388

265

0.267

54/2/1

0.579

1.724

90/1

0.202

137/2/2

249/2/2

0.028

251/2

1.902

0.121

182

90/2

1.429

92/2

2.889

137/2/1

0.202

253/2

1.505

253/3

0.162

91/1/2

0.934

91/1/3

0.312

0.316

91/1/4

91/1/5

0.312

129/2

0.809

181/1

0.040

129/3

0.809

181/2

0.040

0.809

129/4

0.040

181/3

142/1/2

0.684

142/2

0.413

332/142/1

0.624

143/1

1.348

144

0.154

174/2

0.097

0.708

81/1

81/2

0.708

192

1.720

193/2/ 1 ख

0.506

190/2

0.041

271

0.611

193/2/1 क

0.506

0.506

193/2/2

194/2/2

1.538

251/1

3.557 2082

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

143/2

1.497

247/2

0.045

183

0.101

248/2

0.417

248/3

0.417

248/4

0.417

258/1

1.820

258/2

0.615

258/3

0.611

0.611

258/4

260

0.041

261

1.331

170, 178,

0.526

179/1

170, 178,

0.290

179/2/1

170 , 178,

0.101

179/2/3

170, 178,

0.210

179/2/2

170, 178,

0.263

179/2/4

0.567

263,266,269 /1

272/1

0.325

272/2

0.700

180

0.069

185/2

0.081

186/1/2

0.016

0.100

170, 178 , 179/2/5क

170, 178,

0.090

179/2/5ख

186/2

0.154

कुल योग 66.217

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया , जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 9 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, भाग 1 ]

2083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

(4)

बगराज

88/1/1

0.854

भोपाल बैरसिया/भोपाल

88/1/2

0.854

88/1/3

0.858

88/2

2.420

87

2.132

0.085

171/1

183/2

0.564

203/171/1/2 1.214

183/3

0.568

183/1

0.564

0.809

183/4

183/5

0.809

0.907

184

185

0.930

186

2.857

16.425

कुल योग (2)

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 ,

विदिशा.

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 10- भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(4)

37/1/1

(3) बूधौर खुर्द

(1) भोपाल

(2) बैरसिया/ भोपाल

0.900 0.243

38/1

0.299

31/3, 39 , 40 40 42/1/2क (5)

कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

(6) सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

2084

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(2)

(3)

(6) (1)

(4)

(5)

42/43/2

2.023

1.682

31/3, 39, 40 42/1/2ख

1.451

31/3 , 39, 40 407

42/1 /2ग

37/1/2

1.900

45

5.381

3.071

46 , 47, 1 48/1/1/2

3.035

46 , 47 ,

48/2/1

56/3

0.126

3.035

46, 47, 48/2/2

3.067

46, 47, 48/1/1/1

56/2

0.125

50/1

0.409

52/1ख

1.619

28.366

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - भू.अ.- ए- 82-10-11 - सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(3)

(6) (2)

(4)

(5)

भोपाल बैरसिया/भोपाल बूधौर कला

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

39, 40 32,33,34,35,36 47/3

2.363 1.210 7.068 0.061

43

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

भाग 1 ]

2085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

44

46

47/1

45

47/2

48/2/2

48/2/1

49/2

52/2

171

181

53/1

53/2

55/1

55/2

56/1

57/1

56/2

58/1

60

58/2

168/2

170

172

173/1

173/2

189/2

217

कुल योग (5)

(6) 0.575

0.239

4.012

0.352

2.529

1.186

1.214

2.323

7.324

0.158

0.594

2.833

6.621

1.663

1.667

2.902

0.454

2.902

0.343

0.263

0.654

0.405

0.093

0.089

0.057

0.053

0.053

0.089

52.349

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 12- भू.अ. - ए- 82-10-11- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 2086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

3

0.530

भोपाल बैरसिया/ भोपाल हिन्डोला

4/2

0.150

4/1

0.390

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

5

0.300

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

7

0.530

0.040

119

13

0.260

14

2.730

8

3.430

15

1.280

16

0.400

17

0.450

18

0.680

0.080

19

20

1.150

21

1.140

22

1.130

23

1.150

25

0.160

26

5.570

24

0.100

27

0.240

28

4.210

33

1.970

34/1

1.320

38/1

1.640

0.130

39/1

40

3.310

34/2

0.360

35

0.260

36

1.430

37

1.640

38/2

0.200

39/2

3.080

98

0.540 भाग 1 ]

2087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

71

0.800

70

0.130

72

0.070

90/1

0.450

91/1

1.520

107

0.150

108

0.450

89

0.840

82/2

0.170

85

0.550

86

0.150

0.320

88

82/1

0.400

83

0.940

0.110

84

87

0.200

90/2

2.150

91/2

0.140

101

0.160

103

0.180

92

0.800

93

0.140

94

0.100

95

0.530

96

0.370

100

0.710

102

0.200

104

1.170

105

0.690

106

0.300

97

1.220

99

0.390

111

0.300

112/1

0.460

112/2

0.340

113

0.300

128/1

0.120

122

0.080

123

0.300

127

0.060

0.700

115

124

0.900

125

0.900 2088

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

130

0.090

0.450

132

0.900

121

129

0.090

131

0.450

114

0.710

128/2

0.060

126

1.370

133

0.540

0.360

117

118

0.350

1.400

120

69.710

कुल योग (5)

(6) (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13- भू.अ. - ए- 82-10-11- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं खसरा नं. रकबा

(हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) भोपाल

1.000

ऊंटखेड़ा

बैरसिया/ भोपाल

1.704

1.364

0.202

2.023

0.405

90/1/1/2

0.405

90/1/2/1

1.219

0.733

41/1 41/2 42/2 57/3 57/1 67 44/1 44/2

0.895

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

भाग 1 ]

2089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(6)

(4)

(5)

42/1

0.470

241/2

0.065

241/1

0.061

0.061

241/3

241/4

0.178

241/5

0.089

241/6

0.089

1.643

238/263/238

2

149

1.036

150

0.190

151

152/1

150

151

1.137

152/2

0.894

150,151,152/3

153

0.247

196/1/1

1.500

1.197

197

199/1/1

1.500

201

1.724

202

2.379

203

1.484

204/1

0.688

208/1

0.872

204/2

0.105

205,

0.405

208/1/1क

205/

0.040

208/1/1 ख

205

0.671

208/1/2

0.704

244/1

238/1/2

1.627

245

0.206

0.526

244/2

246/4

1.007

246/1

0.303

247/1

1.717

248/1

0.073

246/2

0.405

247/2

1.416

248/2

0.271

246/3

0.607 2090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

247/3

0.874

248/3

0.607

237/1

0.858

237/2

0.858

237/3

0.858

237/4

0.862

238/1/1

1.109

240/1

0.425

240/2

0.454

240/5

0.040

240/3

0.405

240/6

0.040

240/4

0.506

69

1.805

83/2

2.023

49.261

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14- भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम का नाम

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा

नंबर अर्जित किया

जाने वाले हैं

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(6)

(5)

(4)

भोपाल

284

0.020

385

बैरसिया/ भोपाल.

0.160

पिपलिया कदीम.

290

0.410

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

361

0.200

सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.

340

0.170

483/1

0.030

483/3

0.600

488/1

0.310

489

0.140

488/2

0.440

289

0.060

291

0.170 भाग 1 ]

2091

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

341

0.130

288

0.200

281

0.460

249

1.010

386

0.140

387

0.100

264

1.540

267

0.130

172

0.970

269

0.450

486

0.890

487

0.890

0.890

490

493/1

0.760

492/3

0.200

0.090

292

297

0.140

344

0.050

322

0.680

324

0.050

283

0.550

312

0.820

313

1.080

315

0.090

491

0.890

300

0.580

294

0.060

295

0.170

309

0.110

339

0.200

342

0.130

0.060

343

310

0.110

293

0.080

296

0.150

326

0.090

327

0.060

484/1

0.240

484/3

2.030

263

0.230

173

0.510

302

0.560

318/1

0.020

319/1

0.100

316/1

0.100

317/3

0.200

332

0.470 2092

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

245

0.360

299

0.470

334

0.210

1.250

336

345

0.030

0.420

346

0.050

328

330

0.850

298

0.470

335

0.070

0.130

337

338

0.160

247

0.360

174

0.500

0.120

308

311

0.120

0.890

333

319/2

0.690

272

1.070

285

0.400

286

1.180

0.480

287

0.200

242

243

0.300

0.220

244

321

0.740

314

0.160

485

2.370

268

2.570

270

1.540

271

0.380

301

1.340

329

0.050

331

0.840

307

0.230

492/2

0.250

493/2

0.900

494

0.900

492/1

0.010

495

0.200

320

0.740

46.390

कुल योग .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया , जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 मई 2011

प्र. क्र. 055 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम-ताला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 27.21 हेक्टेयर खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

575

0.01

762

0.03

931

0.08

932

0.06

459/1

0.02

579

0.09

655

0.06

727/1

1.09

728/1

0.98

752

0.02

761/1

0.09

582

0.30

618

0.01

619

0.07

698

0.08

700/1

0.25

704

0.16

1005

0.13

620

0.16

(2)

(1)

0.35

699

705

0.34

1006

0.18

621

0.04

0.20

640

0.10

646

622/1

0.37

0.06

624

0.11

649

622/2

0.30

629

0.04

0.04

630

631

0.07

0.07

632

639

0.05

0.06

641

0.04

642

0.02

643

0.04

644

645

0.05

622/3

0.33

625

0.02

626

0.04

0.06

627

0.03

628

0.10

648

0.10

633

635

0.10

637

0.06

0.05

638

647

0.13

0.02

664

665

0.04

667

0.02

0.06

650

651

0.073

653

0.48

675

0.03

676

0.11

677

0.08 2094

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

910

0.27

914

0.16

652

0.33

0.34

659

656

0.30

911

0.28

915

0.15

658

0.05

659

0.12

660

0.07

661

0.03

662

0.05

678

0.12

690/1

0.05

726/2

0.51

757

0.08

758/2

0.20

697

0.37

0.24

700/2

702/1

0.05

0.15

706

707

0.13

725

0.01

726/1

0.48

0.63

728/2

759

0.09

0.08 761/2

0.53 726/3

727/2

0.37 758/1

0.23

732

0.12

742

0.08

743

0.19

747

0.71

749

0.67

750

0.23

0.16

751

0.26

1019

0.11

733

734

0.55

0.43

735

737

0.08

912

0.12

913

0.06

(2)

(1)

927

0.16

0.06

933

937

0.06

938

0.11

0.05

941

0.02

944

957

0.51

738

0.31

0.32

741

740/1

0.05

745

0.11

754

0.47

755

0.31

0.57

756

773

0.59

0.01

908

0.60

909

760

0.23

0.21

769

0.16

770

939

0.07

940

0.08

0.18

763

923

0.09

0.06

925

926

0.04

0.06

934

935

0.07

0.03

766

0.02

767

768

0.18

771

0.15

772

0.20

0.17

907

936

0.17

0.09

916

917

0.11

918

0.10

0.11

919

0.15

920

921

0.12

0.09

922

0.05

924

945

0.10 भाग 1 ]

2095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

954

0.09

955

0.11

0.08

999

1000

0.07

1004

0.14

0.10

946

948

0.08

949

0.09

27.21

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- ताला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 058 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम-चकरभटा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 46.20 हेक्टेयर खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

640/4

0.25

644

0.27

640/5

1.08

759

0.18

761

0.30

766

0.07

767

0.13

785

0.01

798

0.30

800

0.05

801

0.05

802

0.15

(1)

(2)

0.06

803

0.05

804

0.05

805

0.15

1095

1096

0.17

0.06

1097

0.40

640/6

641/2

0.70

0.40

641/3

666

0.92

0.70

642

0.17

807

0.09

1071

1072

0.04

1075

0.19

643

0.09

645

0.11

0.07

654

661

0.78

0.20

646/1

646

0.06

0.07

653

656

0.04

658

0.58

0.22

659

0.05

647

0.60

648

650

0.30

0.52

664

665

0.65

0.10

651

0.04

655

0.20

676/2

0.10

657

1065

0.09

1066

0.05

1070

0.04

862

0.51

663

0.33

667

0.30

710/2

0.20

0.19

742

668

0.17

669

0.20 2096

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

671

0.20

672

0.57

673

0.40

670

0.30

705

0.90

708

0.10

0.57

710/1

733

0.08

736

0.20

739

0.30

674

0.33

0.06

677

729

0.04

734

0.10

0.48

735

737

0.05

0.04

738

740

0.15

0.20

741

743

0.15

0.12

744

747

0.09

0.10

707

709

0.07

711

0.11

712

0.04

725

0.07

727

0.04

991

0.13

993

0.02

728

0.07

745

0.05

0.40

746

752

0.40

771

0.08

772

0.05

748

0.10

754

0.07

996

0.11

755

0.36

765

0.13

768

0.11

787

0.17

790

1.33 (1)

(2)

0.17

794

0.25

795

1103

0.02

0.07

1107

0.13

1110

1124

0.21

757

0.04

0.16

760

0.10

764

777

0.05

0.25

778

0.13

780

786

1.27

0.10

788

0.07

789

0.17

791

0.51

1098

0.15

758

762

0.09

763

0.02

0.02

769

776

0.09

0.05

781

1101

0.08

0.20

1102

770

0.10

0.20

773

783

0.78

0.30

796

797

0.30

0.04

799

0.66

808

809

0.79

0.10

811

812

0.07

0.50

813

814

0.10

0.20

818

819

0.92

1012

0.32

782

0.10

0.16

793/1

0.50

793/2

0.65

810 भाग 1 ]

2097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

825

0.25

831

0.49

815

0.24

816

0.13

817

0.03

820

0.12

821

0.07

823

0.07

0.52

824

826

0.02

830

0.38

1088

0.10

1089

0.09

1091

0.15

1092

0.17

822

0.22

827

0.11

0.06

828

829

0.40

995

0.05

999

0.16

1001

0.36 1013

0.30 1014

0.83 1015

0.06

1016

0.90 1017

0.06 1018

0.41 1020

0.20 1021

0.04 1022

0.13 1023

0.12 1024

0.14 1029

0.02 1030

0.04 1031

0.04 1032

0.01 1033

0.19 1034

0.06 1074

0.18 1084

0.08 1085

0.03 1086

0.67 1090

0.10

(2)

(1)

0.02

1093

1025

0.03

1026

0.03

1027

0.02

0.09

1067

0.23

1068

1069

0.14

0.02

1073

0.05

1076

1078

0.05

0.11

1079

0.05

1080

0.31

1081

0.21

1082

0.18

1083

0.05

1028

1077

0.15

1060

0.54

0.20

1061

0.31

1100

0.05

1104

0.08

1105

46.20

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 063 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर 2098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(ग ) ग्राम- अतरहाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 24.60 हेक्टेयर खसरा नम्बर

(1)

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 1746

0.30 1787

0.61 1741/1

0.19 1751

0.04

0.03 1747/2

0.70 1820

0.12 1747/3

1747/4

0.38 1750

0.02 1752

0.06 1758

0.04 1759

0.02 1762

0.04 1763

0.12 1814

0.13 1816

0.08 1817

0.08 1818

0.05 1819

0.11 1764

0.23 1777

0.27

0.09 1779

1780

0.06 1781

0.05 1765

0.16 1766

0.10 1768

0.07

0.03 1769/1

1770

0.10 1774

0.16 1776

0.05 1767

0.05 1778

0.10 1783/3

0.02 1769/2

0.03 1775

0.05 1783/2

0.03 1771

0.04 1782/2

0.04 1783/4

0.03

(2)

(1)

1772

0.09

0.03

1782/1

0.03

1783/1

1773

0.03

0.45

1784/1

1804/2

0.54

0.22

1805

1806

0.09

1811

0.15

0.23

2100/1

0.60

2104

2105/2

0.12

0.51

1784/2

0.15

1792

1804/1

0.71

0.13

1812

0.22

2100/2

2101

0.03

0.20

2102

0.30

2103/2

0.12

2105/1

1785

0.26

0.31

1786

0.33

1789

0.04

2109

0.08

2110

2111

0.66

0.12

2116

2120

0.04

0.12

2121

0.03

1788

0.05

1802

0.01

1790

0.51

1791

0.27

1793

0.11

1795

1801

0.05

1796

0.15

1823

0.21

0.15

1824

0.11

1825

0.10

1798

0.23

1800/3

1799

0.04 भाग 1 ]

2099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2) 1800/1

0.31 1800/3

0.13 1822

0.25 1800/2

0.34

0.07 1807

0.05 1808/1

1808/2

0.05 1809

0.33 1813

0.09 1810

0.35 1895

0.30 1815

0.12 1821

0.30 1827

0.17 1896

0.53 1897

0.28

0.10 1898

1826

0.29 1828

0.28 1829

0.04 1891

0.37 1830/2

0.05 1830/3

0.16 1892/1

0.31 1892/2

0.17 1899

0.17 1900

0.20

0.15 1901

1902

0.15 2015

0.15 2096

0.25

0.25 2096

2098

0.25 2108

0.11

0.22 2099

2115

0.08 2117

0.16 2118

0.10 2119

0.04 2103/1

0.04 2106

0.08 2107

0.03 2112

0.04 2113

0.23 (1)

(2)

0.11

2114

2126

0.50

0.02

2127

0.22

2128

2139/3867

0.05

2129

1.13

0.30

2130

0.21

2131

0.11

2160

24.60

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- अतरहाई तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 112 - अ- 82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम-ठेपा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 21.63 हेक्टेयर खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1100

0.09

0.06

1103

1101

0.65

1104

0.15

1102

0.23

0.20

1128

1147

0.09

1150

0.10

0.13

1151 2100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2) 1108

0.16 1124

0.12 1132

0.08 2280

0.13 2281

0.19 2282

0.08 2283

0.14 2289

0.08 2305

0.21 2307

0.03 2308

0.14 1125

0.25 1126

0.08 1127

0.11 1133

0.09 2288

0.26 2304

0.25 2306

0.38 1129

0.13 1130

0.08 1131

0.22 1134

0.21 1141

0.28 1143

0.06 1145

0.18 1148

0.12 1149

0.06 1152

0.10 1153

0.26 1154

0.31 1135

0.26 1136

0.05 1137

0.06 1138

0.10

0.11 1139

1140

0.19 1142

0.08 1144

0.13 1159

0.12 1160

0.05 1161

0.11 1162

0.07 1163

0.14 1164

0.03

(2)

(1)

1165

0.04

0.12

1166

0.13

1167

0.06

1168

0.04

1169

1176

0.09

0.17

1177

1155

0.10

0.06

1156

1157

0.03

0.11

1158

2166

0.01

2224

0.98

0.08

1170

1171

0.06

1172

0.15

0.13

1173

1175

0.03

2209

0.54

2230

0.14

0.07

2231

2236

0.08

2237

0.12

1178

0.04

1221

0.03

0.07

1222

0.05

1223

1224

0.06

1225

0.05

2164

0.18

2163

0.05

2215

0.11

2216

0.09

2257

0.10

0.10

2218

2219

0.09

2220

0.10

2221

0.09

0.42

2285

2180

0.13

0.02

2195

0.04

2181

2182

0.04

2208

0.34 भाग 1 ]

2101

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2) 2210

0.07 2211

0.03 2212

0.16 2232

0.18

0.03 2233

2234

0.08 2213

0.08 2214

0.06 2235

0.16 2243

0.07 2222

0.22

0.19 2223

2224

0.24 2255

0.31 2277

0.55 2228

0.08 2256

0.22 2275

0.55 2279

0.23 2238

0.10 2239

0.02 2240

0.03 2267

0.04

0.04 2268

2269

0.06 2270

0.05 2271

0.07 2272

0.06

0.12 2241

2251

0.03 2252

0.05 2255

0.04 2257

0.20 2276

0.60 2278

0.15 2258

0.13 2259

0.05 2260

0.05 2261

0.14 2262

0.11 2263

0.03 2264

0.03 2265

0.06 2273

0.04

(2)

(1)

2274

0.06

2266

0.16

2286

0.15

0.09

2290

0.82

2309

0.05

2310

0.20

2311

0.15

2313

0.14

2318

0.02

2312

2215

0.19

0.26

2248

21.63

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 20 मई 2011

प्र. क्र. 077 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-गुनौर

(ग ) ग्राम- नचनौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.50 हेक्टेयर खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

1609/2

0.01

1615/2

0.05

1615/1

0.08

0.10

1614

0.06

1584

1583

0.03 2102

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

1271

0.04

1272

0.06

1291

0.07

1290

0.01

1292

0.06

1264

0.05

1265

0.05

1255

0.10

1260

0.16

1261

0.10

1294

0.12

1295

0.14

1266

0.08

1101

0.11

0.02

1099

1.50

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . सिली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 23 मई 2011

प्र. क्र. 044- अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- हरदुआ मेमारी

भूमि- 19.90 हेक्टेयर (घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

1925

0.02

1953

0.03

1954

0.06

(2)

(1)

0.14

1955

0.06

2010

1960

0.19

1961

0.12

0.08

1962

1963

0.13

0.40

1964

0.61

1967

0.42

1968

0.10

1974

0.60

1980

0.82

1965

1997

0.37

1966

0.41

0.67

1981

0.09

1969

0.06

1970

1971

0.19

1979

0.75

0.95

1982

0.29

1993

2110

0.10

0.07

2111

2212

0.04

0.07

2113

2115

0.07

2116

0.04

2117

0.03

1995

0.08

0.04

2080

2083

0.16

0.12

2084

0.16

2085

0.09

2091

2092

0.04

0.30

2095

0.32

1998

0.10

1999

2004

0.04

2005

0.29

0.04

2008 भाग 1 ]

2103

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

0.10 2009

1914

0.16 1915

0.08 2016

0.26 2017

0.44 2020

0.40 2021

0.09 2222

0.08 2023

0.09 2024

0.12 2029

0.13 2025

0.08 2026

0.06 2027

0.03 2028

0.04 2079

0.32 2086/1

0.09 2087/1

0.06 2090

0.10 2093

0.10 2094/1

0.06 2096

0.07 2098/1

0.02 2099

0.06 2102

0.06

0.13 2103

2104

0.05 2105

0.05 2124

0.05 2086/2

0.01 2087/2

0.03

0.01 2094/2

2098/2

0.06 2097

0.06 2100

0.04 2101

0.04 2118

0.08 (1)

(2)

2120

0.45

2121

0.06

0.11

2122

2123

0.14

2127

0.32

2128

0.19

2129

0.17

2130

0.12

2178

0.45

2179

0.04

2180

0.32

0.58

2181

2191

0.11

2192

0.02

0.65

2196

2197

0.26

0.20

2182

0.17

2183

2184

0.10

2185

0.03

0.05

2186

0.12

2187

2188

0.21

2189

0.28

2190

0.09

2093

0.31

0.05

2194

2195

0.41

2198

0.33

0.09

2199

19.90

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2104

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 25 मई 2011

प्र. क्र. 70-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- चोरगढ़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 13.982 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

224

0.080

0.030

225

226

0.060

227

0.270

0.050

339

335

0.080

336

0.060

337

0.100

342

0.170

343

0.030

344

0.120

356

0.080

0.500

357

358

0.030

361

0.060

362

0.010

363

0.030

0.050

364

365

0.080

377

0.010

378

0.010

379

0.240

(2)

(1)

396

0.010

0.150

397

0.110

401

0.090

402

0.040

403

0.010

404

719

0.190

0.020

720

0.020

723/1

0.010

723/2

0.360

724

0.105

725/1

0.105

725/2

726

0.120

0.020

730

0.050

731

761

0.010

0.060

762

0.010

763

0.150

766

767

0.150

0.150

768

0.120

769

0.040

771

0.070

772

0.160

786

787

0.260

0.040

789

0.030

792

0.200

794

815

0.430

0.020

816

0.020

817

818

0.010

0.070

819

820

0.070

821

0.020

822

0.020

0.010

823

0.050

824

0.230

830

0.070

853

854

0.030

0.580

858 भाग 1 ]

2105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2) 859

0.010 860

0.030 861

0.050 862

0.940 863

0.001 864

0.001 865

0.050 866

0.028 867

0.020 868

0.260 869

0.250 871

0.040 877

0.020

0.050 928

929

0.030 930

0.140 931

0.160 932

0.050 933

0.110 934

0.050 935

0.040 936/1

0.115 936/2

0.115 937

0.900 938

0.050 939

0.010 941

0.030 943

0.016 944

0.120 945

0.470 946

0.060 940

0.100 947

0.020 979

0.200 948

0.010 961

0.150 962

0.240 963

0.215 964

0.060 965

0.002 968

0.010 969

0.260 970

0.010

0.050 971

(2)

(1)

0.090

972

0.080

973

974

0.010

0.080

1816

0.120

1817

1818

0.490

0.382

1819

1835

0.223

1836

0.130

1837

0.024

13.982

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रीवा सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु .

(

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 72-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ ग्राम- अमरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.291 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

27

0.005

0.001

28

29

0.008

0.301

30

0.016

31

0.047

37

38

0.089

41/1

41/2

0.032

41/3 2106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

42

0.124

43

0.229

55

0.129

56

0.114

61

0.098

53

0.098

1.291

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 74-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ग्राम- पचोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

3532

0.015

3227

0.048

3225

0.040

3226

0.064

3228

0.051

3229

0.094

0.054

3186

3231

0.002

3233

0.042

3238

0.090

3187

0.029

3185

0.123

3432

0.060

(1)

(2)

3421

0.109

3422

0.002

3423

0.031

0.050

3424

0.262

3425

2818

0.030

0.070

3441

3512

0.001

0.032

3443

0.011

3554

3451

0.013

0.001

3452

3453

0.060

0.088

3454

3455

0.101

3182

0.001

3502

0.032

3510

0.001

0.006

3535

3536

0.032

0.070

3537

0.001

3539

0.003

3511

3542

0.038

0.070

3543

0.105

3544

0.116

3548

0.008

3549

0.008

3551

3552

0.024

3553

0.130

0.061

3555

3556

0.176

3557

0.006

3565

0.248

0.223

3566

3518

0.211

3514

0.040

3538

0.011

0.076

3515

0.080

3516

3517

0.048

0.005

3517

3.562

कुल योग ..

भाग 1 ]

2107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 76-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ग्राम- भेलकी पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.663 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

446/1 क

0.010

446/क

0.055

447

0.051

471

0.015

473

0.056

474

0.065

475

0.011

484

0.002

485

0.103

486

0.090

487

0.191

488

0.122

489

0.065

522

0.186

523

0.189

525/1

0.072

525/2

0.073

530

0.142

540

0.034

545

0.911

479

0.010

501/2

0.002

529

0.111

(2)

(1)

0.049

541

0.048

542

2.663

कुल योग .. π ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 78-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

( ग) नगर/ग्राम- बड़ोखर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 7.073 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.118

9

10

0.030

12

0.171

0.201

13

14

0.008

0.038

17

0.003

27

0.001

28

0.035

29

30

0.290

0.060

31/1

31/2

0.060

31/3

0.031

0.044

33

34

0.060

35

0.088

36

0.055 2108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2) 37

0.046 38

0.096 39

0.180 40

0.003 41

0.064 42

0.062 43

0.230 44

0.008 45

0.196 280

0.052 281

0.112 282

0.325 283

0.066 284

0.092 286

0.008 306

0.045 307

0.047 310

0.100 311

0.029 318

0.047 319

0.060 323

0.430 325

0.024 332

0.159 333

0.112 335

0.095 337

0.061 342

0.120 349

0.467 351

0.139 352

0.093 353

0.068 354

0.187 358

0.137 360

0.077 361

0.110 361

0.007 362

0.038 363

0.104 367

0.152 368

0.083

0.147 369

372

0.273 375

0.291

(2)

(1)

0.053

377

275

0.171

0.006

276

0.003

312

322

0.004

334

0.061

371

0.092

355

0.091

0.021

364

0.027

337

0.009

328

7.073

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 80-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) नगर/ग्राम - पतेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.847 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

201

0.379

0.179

202

0.288

203/1 , 203/2

231

0.006

0.001

234

235

0.031

0.005

236

0.027

238

0.001

239 भाग 1 ]

2109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

240

0.030

241

0.018

242

0.040

243

0.040

244

0.030

245

0.050

246

0.050

247

0.020

248

0.060

249

0.276

250

0.132

251

0.013

254

0.008

280

0.001

281

0.010

282

0.016

283

0.048

284

0.077

285

0.002

1.847

कुल योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ ग्राम-रामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल 7.481 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

600

0.050

601

0.058

(2)

(1)

0.028

602

0.017

403

404

0.090

406

0.010

407

0.080

0.090

408

409

0.050

0.040

412

0.002

614

413

0.030

0.060

414

0.080

415

0.050

416

417

0.110

0.120

418

0.162

419

420

0.068

0.071

421

0.006

423

0.003

427/1 , 427/2

0.011

428

430

0.060

0.116

438/1 , 438/2

0.050

431

0.015

615

0.029

616

0.004

617

621

0.014

0.015

785

0.040

786

0.050

787

789

0.070

0.060

790

0.035

541

0.042

542

0.056

543

0.002

544

0.010

545

546

0.038

548

0.002

0.005

549/1 , 549/2

550

0.013

551

0.133

552

0.105

553

0.080

0.060

554

555

0.030

556

0.060 2110

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2) (1)

0.090 557

558

0.040

0.040 559

560

0.040 561

0.040 562

0.040 563

0.040 564

0.060

0.130 565/1 , 565/2 , 565/3

566

0.040 567

0.030 568

0.040 569

0.150 570

0.120 571

0.130 574

0.130 577

0.110

0.140 578/1 , 578/2

579

0.080 580

0.030 581

0.048 582

0.030

0.080 583

584

0.060 585

0.039 586

0.100 587

0.090 588

0.070 589

0.250 590

0.020 591

0.110 592

0.037 593

0.012 595

0.014 596

0.059 597

0.060 598

0.020

0.020 599

837

0.040 838

0.040 839

0.029 833

0.001 834

0.060 843

0.006 846

0.050 847

0.050

(2)

(1)

0.100

848

0.050

849

0.070

850

851

0.070

0.070

852

0.070

853

0.070

854

0.060

855

0.070

856

0.070

857

858

0.190

859

0.050

860

0.080

861

0.106

862

0.040

0.028

863

864

0.084

0.006

866

0.048

867

0.039

868

835

0.060

0.020

836

0.007

429

0.126

432

572

0.030

0.030

573

0.040

575

0.050

576

791

0.120

0.022

792

0.010

793

0.010

794

0.003

788

802

0.001

0.037

803

0.030

804

805

0.004

0.005

806

577/2164

0.060

0.050

575/2165

7.481

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

प्र. क्र. 84-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ग्राम- सांडा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 3.624 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

30

0.080

31

0.02

32

0.010

33

0.038

35

0.177

36

0.226

37

0.183

38

0.029

41

0.053

44

0.032

51

0.024

52

0.032

53

0.005

54

0.038

55

0.04

56

0.019

57

0.054

0.048

63/1 , 63/2 , 63/4

64

0.461

65

0.038

66

0.005

67

0.020

69

0.115

0.020

70/1 , 70/2

72

0.170

73

0.054

74

0.196

76

0.190

77

0.065

(2)

(1)

79

0.101

0.053

80

0.002

141

142

0.019

143

0.045

144

0.014

0.007

145

0.06

146

147

0.030

0.030

148

149

0.042

0.052

150

0.008

151

0.007

160

0.280

161

162

0.032

163

0.016

0.001

45

0.006

68

0.002

78/1 , 78/2

140

0.001

0.266

259

0.108

271

3.624

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 86-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट 2112

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(ग) नगर/ग्राम-बड़खड़ा-737

( घ) लगभग क्षेत्रफल 0.164 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

80

0.105

81

0.059

0.164 कुल योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 88-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-चुरहट

(ग ) नगर/ ग्राम- डाडीया 1 , डाडीया 2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 4.631 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

ग्राम-डाडीया-1

1317

0.05

1357

0.332

0.018

1358

1967

0.170

1964

0.105

1965

0.092

1359

0.04

1360

0.057

1391

0.186

(2)

(1)

1392

0.036

0.091

1394

0.086

1401/1 , 1410/2

1416

0.008

1417

0.062

0.566

1413

0.022

1565/1 , 1565/2 , 1565/3

0.026

1566

1567

0.225

0.090

1568

0.391

1569/1 , 1569/2 , 1569/3

0.078

1962

0.068

1963

0.150

1966

0.027

1159/2271

ग्राम-डाडीया 2

1850

0.011

1724

0.123

0.112

1745

1746

0.064

0.017

1749

1754

0.140

0.06

1752

0.048

1753

0.165

1755/1 , 1755/2

1756

0.042

1757

0.004

0.406

1758

0.151

1751

0.002

1768

0.026

1847

0.179

1848

0.103

1849

1767

0.002

4.631

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

प्र. क्र. 90-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) नगर/ ग्राम- पड़खुड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.402 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

3441

0.050

3449

0.096

3338

0.250

3340

0.008

3342

0.036

3343

0.020

3344

0.213

3345

0.076

3346

0.006

3347

0.008

3348

0.003

3349

0.009

3356

0.014

3360

0.003

3361

0.028

3362

0.125

3363

0.037

3364

0.014

3365

0.008

3366

0.039

3367

0.032

3368

0.051

3369

0.001

3501

0.16

3372

0.028

3373

0.134

3374

0.208

3375

0.286

(2)

(1)

3432

0.107

0.118

3433

0.020

3434

3435

0.030

0.045

3436

3438

0.070

0.058

3439

0.011

3440

2.402

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 92-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

( ग ) नगर/ ग्राम - हर्दिया पवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.098 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

7

0.050

8

0.120

81

0.410

85

0.240

91

0.326

0.015

93/2

0.040

92

0.085

95

0.020

96

97

0.120

0.030

98 2114

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

99

0.090

100

0.180

101

0.120

102

0.135

103

0.055

104

0.070

105

0.110

109

0.310

110

0.090

0.122

86

88

0.025

89

0.040

90

0.070

111

0.190

113

0.020

114

0.018

115

0.001

116

0.037

138

0.444

0.650

10/1 , 10/2 , 10/3

4.098

कुल योग .. π ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 94-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट

(ग ) नगर/ग्राम- बड़खड़ा-740

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.171 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

466

0.009

(1)

(2)

0.062

496

497

0.148

498

0.015

0.001

499

506/1

0.012

507

0.072

508

0.130

512

0.047

514

0.094

513

0.038

0.032

515

516

0.128

0.004

518

0.037

524/1

0.034

525/1

0,008

526

528

0.104

0.001

529

0.004

533/2

0.078

534

536

0.004

0.025

537/1

538

0.027

0.019

539

541/1

0.014

552

0.129

555

0.003

0.057

556

557/1

0.014

0.002

558/1 , 558/2

0.036

635

636

0.021

0.047

637

0.003

641

0.062

642

644/1

0.002

0.001

644/2

646

0.102

0.097

647

755

1.287

0.016

757

0.001

791

792

0.001

0.053

793 भाग 1 ]

2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

794

0.069

795

0.019

796

0.109

797

0.027

799

0.052

800

0.283

803

0.001

804

0.067

840

0.55

0.001

845

846

0.067

0.250

847

851

0.013

852

0.019

848

0.048

802

0.028

1229

0.055

845/1492

0.051

0.067

1499

1500

0.098

1501

0.039

1502

0.006

646/1497

0.159

5.171

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 96-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट

(ग ) नगर/ग्राम- बड़खड़ा-735

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.565 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.296

218

364

0.086

0.116

372

0.048

373

0.026

374

0.034

376

377

0.488

0.051

383

1.225

384

387

0.005

0.483

388

0.022

390

0.282

391

0.072

392

0.328

393

385

0.003

3.565

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 98-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- गोड़हा टोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.280 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

9

0.120

10

0.040 2116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

11

0.020

0.050

11/491

12

0.200

0.070

28

0.970

29

30

0.210

31

0.390

34/1

0.240

34/2

0.240

271

0.400

273

0.310

274

0.020

3.280

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 100 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट

(ग) नगर/ ग्राम- नकबेल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.583 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

448/1670

0.049

345/1604

0.006

265

0.052

266

0.009

0.062

267

268

0.035

269

0.093

(2)

(1)

0.081

448/1671

0.040

276/1560

0.036

448/1672

279

0.008

0.015

291

0.019

306

0.003

345/1605

0.001

308

0.015

309

0.028

310

0.174

311

0.009

313

0.040

345/1606

0.040

351/1609

0.057

468

448/1673

0.040

0.033

332

0.021

333

0.770

334

0.016

270

0.001

336

0.081

430/1676

0.047

465/1688

0.008

340

0.024

341

0.154

342

0.023

343

0.466

344/1 , 344/2

0.006

292

0.038

246/1607

0.108

347/1 ख, 347/2

0.290

348

0.074

349

0.057

350

0.017

349/1612

0.061

352

0.024

443/1665

0.024

351

0.060

460/1 , 460/2

0.130

274/1558

0.018

351/1610

274/1557

0.003

0.104

431

0.040

448/1674 भाग 1 ]

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2) (1)

429

0.174 430

0.142 442

0.032

0.044 443/1, 443/2

444

0.033 445

0.053 448

0.116 449/1

0.085 474/1691

0.040 259

0.089 260

0.001 451

0.025 452

0.032 457/1683

0.053 454

0.066

0.120 455/1 , 455/2 , 455/3

0.070 456/1 , 456/2

457

0.075 458

0.088 259

0.074

0.126 460/1686/1 , 460/1686/2

448/1668

0.045

0.003 273

293

0.001

0.070 464/1 , 464/2

465

0.077 480

0.020 481

0.028 274/1559/1/1

274/1559/1/2

274/1559/1/3

0.156 274/1559/2

274/1559/1/4

0.011 463/1 , 463/2

470

0.073

0.048 448/1675/1 , 448/1675/2

352

0.061 315

0.001 475

0.053 77

0.036 476

0.040 329/1597

0.003

0.024 450/1682/1 , 450/1682/2

465/1689

0.057 (1)

(2)

457/1685

0.085

270/1548

0.032

0.012

312

353

0.020

303

0.012

0.024

304

0.028

305

466

0.142

0.003

270/1552

276

0.014

0.166

345

0.004

341/1595

0.061

335/1589

0.024

341/1596

0.053

474

0.057

471

0.045

472

0.040

446

0.264

450/1 , 450/2

341/1594

0.028

0.019

432/1, 432/2

0.198

79

0.001

335/1592

0.008

329

0.105

69/1 , 69/2

430/1676

0.081

0.047

73

78

0.202

0.069

80

0.113

81

0.049

82

0.049

84

0.064

86/1 , 86/2

0.077

88

0.243

274

0.001

433

447

0.053

0.039

269/1547

0.017

335/1590

0.010

335/1591

0.069

87

8.583

कुल योग ..

2118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 102-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-राजस्व

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग ) नगर/ग्राम- ख्महौनिया कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.805 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

14

0.007

15

0.169

524

0.060

19

0.068

20

0.083

25

0.001

26

0.002

0.034

29/1 , 29/2

30

0.141

0.340

39/1 , 39/2

13

0.050

41

0.093

42

0.092

43

0.020

44

0.079

45

0.010

46

0.016

523

0.020

468

0.125

407

0.138

408

0.081

410

0.005

(1)

(2)

529

0.030

0.010

530

0.061

416

0.020

417

419

0.070

0.016

435

0.061

436

0.008

440

0.216

443

0.052

444

0.039

446

0.047

469

0.001

515

0.173

516

517

0.180

521

0.180

522

0.007

2.805

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट

(ग ) नगर/ ग्राम- हर्दिआ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.171 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.032

179/1 , 179/2

138

0.020 भाग 1 ]

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

139

0.064

140

0.004

0.004

251/1 , 251/2

0.028

255/1 , 255/2

0.029

152/1 , 152/2

153

0.030

154

0.044

155

0.103

156

0.042

157

0.005

158

0.026

162

0.002 163

0.035

164

0.068

165

0.030

166

0.022 167

0.020

168

0.040

169

0.037

170

0.010

171

0.003

176

0.001

177

0.003

254

0.001

180

0.022

181

0.022

242

0.051

247

0.004

248

0.048

249

0.217

250

0.021

257

0.070

256

0.013

कुल योग .. 1.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 106-2010-- 06-2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- बघवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.179 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.090

34

37/1

0.420

0.440

37/2

38/1

0.030

39/1

0.190

0.260

58

0.010

59/1

0.010

59/2

76

0.040

77

0.030

78

0.230

88

0.160

89

0.280

0.030

90

0.040

91

97

0.045

0.600

99

0.010

194

0.050

195

0.010

196

197

0.020

0.150

198

0.020

414

0.070

415

418

0.030

0.050

419/1

0.055

419/2

420/1

0.100

0.200

420/2

0.060

421

0.090

422 2120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(2) (1)

449/1

0.090 450/1

0.030 451/1

0.095 451/2

0.095 452/1

0.015 452/2

0.015 458

0.440 459

0.110 460

0.030 484

0.110 485

0.190 486/1

0.074 486/2

0.016 487

0.090 488

0.160 516

0.050 517

0.150 518

0.250 524

0.020 525

0.130 526

0.040 528

0.020 540

0.040 541

0.010 542

0.030 543

0.080 544

0.080 545

0.030

0.250 563

0.230 564

565

0.050 569

0.030 570

0.010 572/1

0.140 572/2

0.140 39/2

0.010 56

0.010 57

0.010 79

0.010 92

0.010 493

0.010 515

0.010

0.010 522

566/1

0.007 1304

0.003 1306

0.060 1307

0.150

(2)

(1)

1308

0.380

1721

0.020

0.040

1727

0.460

1728

0.040

1729

1730

0.060

0.690

1731

1732

0.038

1733

0.411

1734

0.176

0.035

1769

0.300

1771

0.236

1772/1

0.236

1772/2

0.348

1773/1

0.348

1773/2

0.040

1775

0.056

1776

0.060

1777

1778

0.108

1779

0.051

0.270

1780

0.030

1781

1782

0.480

1783

0.001

1785

0.096

0.026

1786

0.070

1787

0.040

1788

1789

0.050

1790

0.115

0.230

1791

1792

0.080

1793

0.350

0.040

1794

0.018

1795

0.220

1799

14.179

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2121

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. क्यू. - भू-अर्जन-408. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील - करैरा

(ग) नगर/ग्राम- राजगढ़

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

143

0.12 योग . 0.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू. - भू- अर्जन-409.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील-नरवर

(ग) नगर/ग्राम- कोंड़र

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

679/2/1

0.10

0.09

(1) 681/1 681/3

0.01 योग 0.20

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी -1 वितरिका शाखा की कोंड़र मायनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011

क्र. - 881 - भू- अर्जन- 2011-कलै. का प्र. क्र.-2- अ-82-2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण-( शासकीय भूमि में)

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील - बड़वानी 2122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(ग ) ग्राम पॉचपुला उत्तर भाग-2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. )-13437.03 ( भूमि छोड़कर )

खसरा नम्बर (1)

मकानों की संख्या (2)

मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)

1

64.29 783/1 बैड़ी

1

33.94 783/1 बैड़ी

1

59.55 754 बैड़ी

26.65

1

754 बैड़ी

1

58.42 754 बैड़ी

1

25.22 754 बैड़ी

14.28

1

754बैड़ी

212.10

1

754 बैड़ी

1

42.60 759/1 बैड़ी

1

16.64 759/1 बैड़ी

1

53.32 759/1 बैड़ी

1

33.97 759/1 बैड़ी

1

49.34 759/1 बैड़ी

1

74.64 759/1 बैड़ी

1

25.56 759/1 बैड़ी

1

61.74 759/1 बैड़ी

1

8.32 759/1 बैड़ी

1

77.74 759/1 बैड़ी

1

22.79 759/1 बैड़ी

1

50.88 77/1 बैड़ी

1

70.22 170/1/1 पहाड़

102.42

1

170/1/1 पहाड़

1

27.00 170/1/1 पहाड़

1

11.61 170/1/1 पहाड़

1

61.71 170/1/1 पहाड़

33.88 170/1/1 पहाड़ 1

1

27.00 170/1/1 पहाड़

1

31.60 170/1/1 पहाड़

1

8.58 170/1/1 पहाड़

1

19.78 170/1/1 पहाड़

1

20.28 170/1/1 पहाड़

1

21.73 170/1/1 पहाड़

1

62.33 170/1/1 पहाड़

1

43.75 170/1/1 पहाड़

1

9.54 170/1/1 पहाड़

1

54.98 170/1/1 पहाड़

1

4.70 170/1/1 पहाड़

1

64.07 170/1/1 पहाड़

1

55.08 759/1 बैड़ी

(3)

(2)

(1)

1

46.37 759/1 बैड़ी

1

23.00 759/1 बैड़ी

71.03

1

759/1 बैड़ी

1

52.26 751 बैड़ी

55.76

1

751 बैड़ी

34.58

1

751 बैड़ी

1

40.12 751 बैड़ी

33.64

1

751 बैड़ी

12.32

1

759/1 बैड़ी

1

12.32 759/1 बैड़ी

1

31.33 759/1 बैड़ी

1

70.33 759/1 बैड़ी

1

71.56 759/1 बैड़ी

61.04

1

234 बैड़ी

1

75.69 234 बैड़ी

94.45

1

234 बैड़ी

1

46.44 234 बैड़ी

1

82.20 234 बैड़ी

1

97.55 234 बैड़ी

1

118.63 234 बैड़ी

29.16

1

310/1 बैड़ी

1

88.06 310/1 बैड़ी

1

83.61 310/1 बैड़ी

1

17.10 310/1 बैड़ी

1

33.15 310/1 बैड़ी

55.00

1

310/1 बैड़ी

18.86

1

313/1 बैड़ी

1

138.61 313/1 बैड़ी

77.02

1

121/1 बैड़ी

1

59.56 121/1 बैड़ी

105.40

1

121/1 बैड़ी

34.05

1

121/1बैड़ी

54.70

1

170/1/1 पहाड़

14.72

1

170/1/1 पहाड़

1

34.29 170/1/1 पहाड़

70.04

1

170/1/1 पहाड़

27.44

1

170/1/1 पहाड़

1

96.50 170/1/1 पहाड़

44.70

1

170/1/1 पहाड़

1

32.00 170/1/1 पहाड़

233.20

1

170/1/1 पहाड़

61.60

1

170/1/1 पहाड़

1

32.10 170/1/1 पहाड़

54.78

1

170/1/1 पहाड़ भाग 1 ]

2123

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

1

53.95 170/1/1 पहाड़

1

56.21 254/1 बैड़ी

1

586/1 बैड़ी

51.87 टापु

1

24.92 586/1 बैड़ी

1

40.56 586/1 बैड़ी

1

56.07 586/1 बैड़ी

1

94.44 586/1 बैड़ी

1

87.41 586/1 बैड़ी

1

63.13 586/1 बैड़ी

1

57.47 586/1 बैड़ी

1

29.64 586/1 बैड़ी

1

40.80 586/1 बैड़ी

1

41.28 586/1 बैड़ी

1

127.94 586/1 बैड़ी

1

29.31 586/1 बैड़ी

1

25.50 586/1 बैड़ी

1

46.59 586/1 बैड़ी

1

95.53 616/1 बैड़ी

1

156.60 616/1 बैड़ी

1

31.60 616/1 बैड़ी

1

132.27 611/1 बैड़ी

1

41.44 611/1 बैड़ी

1

83.03 611/1 बैड़ी

1

32.76 611/1 बैड़ी

1

25.20 611/1 बैड़ी

1

19.07 611/1 बैड़ी

1

86.48 611/1 बैड़ी

1

47.96 611/1 बैड़ी

1

56.67 611/1 बैड़ी

1

21.07 611/1 बैड़ी

1

34.72 611/1 बैड़ी

1

47.40 288/1 बैड़ी

1

34.79 288/1 बैड़ी

1

50.37 288/1 बैड़ी

1

22.78 288/1 बैड़ी

1

76.00 288/1 बैड़ी

1

19.07 288/1 बैड़ी

1

119.06 558/1 पहाड़

1

60.57 558/1 पहाड़

1

25.44 558/1 पहाड़

1

51.70 558/1 पहाड़

1

83.15 553/1 बैड़ी

1

113.98 553/1 बैड़ी

1

92.84 553/1 बैड़ी

(1)

(2)

(3)

1

55.85 553/1 बैड़ी

1

558/1 पहाड़

32.76 टापु 283 बैड़ी

2065 टापु

1

283 बैड़ी

20.65 टापु

1

283/1 बैड़ी

43.31 टापु

1

283/1 बैड़ी

46.26 टापु

1

283/1 बैड़ी

26.46 टापु

1

283/1 बैड़ी

65.02टापु

1

283/1 बैड़ी

46.05 टापु

1

283/1 बैड़ी

45.16 टापु

1

283/1 बैड़ी

35.57 टापु

1

283/1 बैड़ी

28.05 टापु

1

283/1 बैड़ी

48.62 टापु

1

283/1 बैड़ी

31.08 टापु

1

283/1 बैड़ी

55.40 टापु

1

283/1 बैड़ी

49.17 टापु

1

283/1 बैड़ी

89.00 टापु

1

283/1 बैड़ी

28.50 टापु

1

283/1 बैड़ी

50.36 टापु

1

283/1 बैड़ी

61.30 टापु

1

40.76 749 बैड़ी

1

52.25 749 बैड़ी

1

2.38 749 बैड़ी

1

20.91 718 बैड़ी

34.56

1

718 बैड़ी

1

11.78 718 बैड़ी

1

26.22 718 बैड़ी

1

42.60 718 बैड़ी

1

33.00 718 बैड़ी

1

26.66 718 बैड़ी

1

90.77 718 बैड़ी

78.28

1

775/1 बैड़ी

1

76.88 775/1 बैड़ी

215.88

1

775/1 बैड़ी

20.46

1

775/1 बैड़ी

1

48.24 775/1 बैड़ी

1

39.91 254/1 बैड़ी

1

27.56 254/1 बैड़ी

1

60.51 254/1 बैड़ी

1

71.96 254/1 बैड़ी

1

27.53 254/1 बैड़ी

1

33.32 254/1 बैड़ी

1

78.10 254/1 बैड़ी

1

129.41 254/1 बैड़ी 2124

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

1

143.19 254/1 बैड़ी

1

176.80 254/1 बैड़ी

1

16.56 254/1 बैड़ी

1

138.83 254/1 बैड़ी

1

63.53 254/1 बैड़ी

1

110.29 254/1 बैड़ी

1

78.36 254/1 बैड़ी

1

57.20 254/1 बैड़ी

1

38.86 254/1 बैड़ी

1

60.60 254/1 बैड़ी

1

27.95 611/1 बैड़ी

1

44.45 611/1 बैड़ी

1

24.38 611/1 बैड़ी

1

47.30 611/1 बैड़ी

1

20.25 611/1 बैड़ी

1

38.54 611/1 बैड़ी

17.20

1

611/1 बैड़ी

1

33.76 611/1 बैड़ी

1

20.75 611/1 बैड़ी

1

40.80 611/1 बैड़ी

1

48.91 611/1 बैड़ी

1

43.58 611/1 बैड़ी

1

18.92 254/1 बैड़ी

1

56.09 254/1 बैड़ी

1

61.60 254/1 बैड़ी

46.20

1

715/1 बैड़ी

1

20.16 715/1 बैड़ी

1

146.56 715/1 बैड़ी

1

44.10 715/1 बैड़ी

1

12.70 715/1 बैड़ी

1

35.96 715/1 बैड़ी

1

11.90 715/1 बैड़ी

1

51.96 715/1 बैड़ी

1

49.34 715/1 बैड़ी

1

63.95 715/1 बैड़ी

1

44.56 583/1 बैड़ी

1

37.97 583/1 बैड़ी

1

34.16 583/1 बैड़ी

1

18.81 583/1 बैड़ी

1

49.29 583/1 बैड़ी

1

29.07 583/1 बैड़ी

1

28.03 583/1 बैड़ी

1

114.30 583/1 बैड़ी

1

23.68 583/1 बैड़ी

1

67.68 583/1 बैड़ी

(3)

(2)

(1)

1

62.44 583/1 बैड़ी

3.24

1

583/1 बैड़ी

1

283/1 बैड़ी

65.01 टापु

1

283/1 बैड़ी

23.04 टापु

1

583/1 बैड़ी

139.28 टापु

57.54

1

775/1 बैड़ी

1

19.52 753 बैड़ी

1

23.79 753 बैड़ी

1

42.58 753 बैड़ी

21.93

1

170/1/1 पहाड़

1

24.84 752 बैड़ी

1

41.76 225 नाली

20.70 225 नाली

1

34.05

1

225 नाली

1

53.00 225 नाली

1

31.72 225नाली

57.13 225 नाली

1

225 नाली

1

42.90

1

57.13 225 नाली

225 नाली

1

42.90

1

72.44 170/1/1 पहाड़

1

66.42 313/1 बैड़ी

1

39.65 254/1 बैड़ी

53.22

1

254/1 बैड़ी

1

72.44 254/1 बैड़ी

27.95

1

715/1 बैड़ी

1

160.67 710/1 पहाड़

108.52

1

710/1 पहाड़

1

70.22 710/1 पहाड़

1

91.97 710/1 पहाड़

1

72.44 121/1 बैड़ी

45.85

1

254/1 बैड़ी

53.82

1

254/1 बैड़ी

1

20.15 196 बैड़ी

57.41

1

196 बैड़ी

1

77.40 239नाली

13437.03 योग मकान 251

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी , बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण .

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

क्र.-879 - भू- अर्जन-2011- कले. प्र. क्र.-3 - अ-82-2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में से उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण- ( शासकीय भूमि में )

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- पॉचपुला दक्षिण भाग -2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. ) - 5127.41 ( भूमि छोड़कर)

2125

(2)

(3) (1)

1

72.00 434/1 चरागाह

37.56

1

434/1 चरागाह

1

54.82 434/1 चरागाह

1

29.20 434/1 चरागाह

1

74.69 434/1 चरागाह

10.98 643 चरागाह

1

1

26.40 661 बैड़ी

99.72

1

661 बैड़ी

1

98.95 661 बैड़ी

170.73

1

769/1 बैड़ी

18.00

1

729/1 बैड़ी

1

12.00 731/1/3 बैड़ी

21.60

1

729/1 बैड़ी

1

15.51 729/1 बैड़ी

1

59.88 182/1 बैड़ी

56.98

1

182/1 बैड़ी

1

103.76 182/1 बैड़ी

80.08

1

182/1 बैड़ी

1

71.55 182/1 बैड़ी

मकानों का क्षेत्रफल

(वर्गमीटर में)

खसरा नम्बर (1)

(3)

मकानों की संख्या (2)

1

40.91 191/1 बैड़ी

50.70

1

191/1 बैड़ी

1

42.24 191/1 बैड़ी

1

63.08 191/1 बैड़ी

1

106.04 191/1 बैड़ी

1

98.98 191/1 बैड़ी

1

12.25 191/1 बैड़ी

1

148.35 191/1 बैड़ी

1

54.07 172/1 बैड़ी

1

28.50 172/1 बैड़ी

1

14.48 172/1 बैड़ी

1

19.80 172/1 बैड़ी

1

16.56 172/1 बैड़ी

19.25

1

172/1 बैड़ी

1

173/1 प.ला.

42.40 173/1 प.ला.

15.60

1

173/1 प.ला.

1

36.96 173/1 प.ला.

1

50.00 173/1 प.ला.

1

41.87 173/1 प.ला.

1

24.99

1

173/1 प.ला.

77.00 173/1 प.ला.

1

35.00

32.31 173/1 प.ला.

1

1

173/1 प.ला.

31.85

34.20

1

182/1 बैड़ी

1

17.64, 30.71 182/1 बैड़ी

17.64

1

182/1 बैड़ी

1

49.54 182/1 बैड़ी

1

24.50 434/1 बैड़ी

1

23.80 434/1 बैड़ी

1

23.80 434/1 बैड़ी

1

24.50 434/1 बैड़ी

1

82.55 432/1 बैड़ी

1

66.22 432/1 बैड़ी

1

66.52 432/1 बैड़ी

1

68.78 432/1 बैड़ी

80.39

1

434/1 चरागाह

1

49.50 205/1 बैड़ी

5.05

1

451 बैड़ी

1

194.95 678 बैड़ी

1

74.60 678 बैड़ी

1

35.15 678 बैड़ी

1

41.00 678 बैड़ी

1

33.63 678 बैड़ी

1

209.33 678 बैड़ी

1

45.58 678 बैड़ी

1

59.44 766 बैड़ी

1

39.43 675 बैड़ी

1

53.78 457 बैड़ी

1

115.41 432/1 बैड़ी 2126

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(3)

(2)

1

47.82 432/1 बैड़ी

1

43.30 432/1 बैड़ी

1

8.99 432/1 बैड़ी

1

94.71 216 बैड़ी

1

91.00 439/1 बैड़ी

1

53.92 439/1 बैड़ी

1

27.62 439/1 बैड़ी

1

131.94 439/1 बैड़ी

1

102.74 439/1 बैड़ी

1

52.50 439/1 बैड़ी

1

105.84 432/1 बैड़ी

1

25.20 432/1 बैड़ी

1

39.69 432/1 बैड़ी

1

140.90 432/1 बैड़ी

40.00

1

432/1 बैड़ी

1

127.92 432/1 बैड़ी

1

45.26 432/1 बैड़ी

1

72.25 432/1 बैड़ी

1

18.13 173/1 बैड़ी

1

72.44 182/1 बैड़ी

5127.41

89

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

क्र. - 880 - भू- अर्जन- 2011- कलेक्टर प्र. क्र.-4-अ- 82-2010- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण --- ( शासकीय भूमि में)

(क) जिला - बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- वेदपुरी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. ) - 762.50 ( भूमि छोड़कर )

मकानों की संख्या

खसरा नम्बर

मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(3)

(2)

(1)

1

34.68 511/9 बैड़ी

1

22.05 600/1 बैड़ी

1

28.42 600/1 बैड़ी

1

41.12 600/1 बैड़ी

1

69.88 600/1 बैड़ी

79.22

1

600/1 बैड़ी

42.40

1

600/1 बैड़ी

1

31.86 600/1 बैड़ी

1

26.91 600/1 बैड़ी

127.33

1

600/1 बैड़ी

1

42.21 600/1 बैड़ी

1

60.30 600/1 बैड़ी

1

13.60 600/1 बैड़ी

109.14

1

637 बैड़ी

1

33.38 600/1 बैड़ी

15

762.50 योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है .

क्र.- 878 - भू- अर्जन- 2011- कले . प्र. क्र.- 5- अ-82-2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोज़न के लिए आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण- ( शासकीय भूमि में )

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील - बड़वानी भाग 1 ]

2127

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(ग ) ग्राम- भण्डारदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. ) -6623.01 ( भूमि छोड़कर )

मकानों की संख्या

खसरा नम्बर

मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1)

(2)

(3)

1

22.50 392/1 बैड़ी

1

30.24 392/1 बैड़ी

1

66.00 392/1 बैड़ी

1

95.40 392/1 बैड़ी

1

107.44 392/1 बैड़ी

1

64.98 381/1/1 बैड़ी

1

31.36 381/1/1 बैड़ी

1

57.43 381/1/1 बैड़ी

1

79.68 381/1/1 बैड़ी

1

71.64 381/1/1 बैड़ी

1

62.64 381/1/1 बैड़ी

1

41.52 381/1/1 बैड़ी

1

53.56 381/1/1 बैड़ी

1

60.07 381/1/1 बैड़ी

1

32.56 381/1/1 बैड़ी

1

92.53 381/1/1 बैड़ी

1

62.20 381/1/1 बैड़ी

1

44.29 381/1/1 बैड़ी

1

73.69 381/1/1 बैड़ी

1

57.70 381/1/1 बैड़ी

1

33.00 381/1/1 बैड़ी

1

44.64 381/1/1 बैड़ी

105.13

1

381/1/1 बैड़ी

1

46.40 381/1/1 बैड़ी

1

46.00 381/1/1 बैड़ी

1

63.75 381/1/1 बैड़ी

1

95.82 381/1/1 बैड़ी

1

60.36 381/1/1 बैड़ी

1

39.44 381/1/1 बैड़ी

1

73.12 381/1/1 बैड़ी

1

73.82 381/1/1 बैड़ी

1

47.30 381/1/1 बैड़ी

1

43.14 381/1/1 बैड़ी

1

123.32 381/1/1 बैड़ी

1

46.56 381/1/1 बैड़ी

1

64.60 381/1/1 बैड़ी

1

125.34 381/1/1 बैड़ी

1

27.45 381/1/1 बैड़ी

1

120.52 381/1/1 बैड़ी

1

136.34 381/1/1 बैड़ी

(3) (1)

(2)

90.16

1

381/1/1 बैड़ी

1

22.44 381/1/1 बैड़ी

29.15

1

381/1/1 बैड़ी

66.94

1

381/1/1 बैड़ी

1

67.11 381/1/1 बैड़ी

1

90.48 381/1/1 बैड़ी

1

50.90 381/1/1 बैड़ी

143.59

1

381/1/1 बैड़ी

1

97.00 381/1/1 बैड़ी

1

63.00 381/1/1 बैड़ी

1

97.85 381/1/1 बैड़ी

1

50.89 381/1/1 बैड़ी

72.04

1

381/1/1 बैड़ी

1

100.35 381/1/1 बैड़ी

35.51

1

381/1/1 बैड़ी

1

86.49 381/1/1 बैड़ी

72.32

1

381/1/1 बैड़ी

1

81.52 381/1/1 बैड़ी

85.24

1

381/1/1 बैड़ी

47.52

1

381/1/1 बैड़ी

47.20

1

381/1/1 बैड़ी

30.00

1

381/1/1 बैड़ी

1

112.19 381/1/1 बैड़ी

77.64

1

381/1/1 बैड़ी

1

49.87 10/1 बैड़ी

1

37.92 10/1 बैड़ी

1

69.54 10/1 बैड़ी

107.42

1

10/1 बैड़ी

1

50.29 10/1 बैड़ी

1

42.67 10/1 बैड़ी

30.03

1

10/1 बैड़ी

1

50.16 10/1 बैड़ी

1

47.85 10/1 बैड़ी

1

55.92 10/1 बैड़ी

1

70.85 372/1 बैड़ी

1

29.68 372/1 बैड़ी

1

37.20 372/1 बैड़ी

20.40

1

372/1 बैड़ी

1

25.44 17/1/1 पहाड़

1

54.65 17/1/1 पहाड़

168.90

1

17/1/1 पहाड़

30.00

1

17/1/1 पहाड़

1

60.42 17/1/1 पहाड़

1

78.88 2/1 चरागाह 2128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

(3)

1

59.43 2/1 चरागाह

1

106.49 31/3 बैड़ी

1

64.30 31/3 बैड़ी

1

8.12 2/1 चरागाह

1

55.80 31/1 बैड़ी

1

33.64 31/1 बैड़ी

1

42.93 31/3 बैड़ी

1

50.11 3/3 बैड़ी

1

78.52 3/3 बैड़ी

1

62.05 3/3 बैड़ी

1

24.75 3/3 बैड़ी

1

48.80 3/3 बैड़ी

1

56.55 17/1 पहाड़

102.00

1

17/1 पहाड़

1

62.11 17/1 पहाड़

1

104.59 17/1 पहाड़

1

170.78 17/1 पहाड़

17/1 पहाड़

योग .

1 32.94 102 6623.01 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी , बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी दिनांक 23 मई 2011

क्र. 12- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- रीठी

(ग ) ग्राम- बडगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टर.

खसरा

रकबा (हेक्टर में)

नम्बर (1)

(2)

0.15

3325

0.13

3336

4125

0.35

4072/22क

0.13

0.04

4072/15क

कुल अर्जित रकवा : 0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बडगांव सलैया मार्ग में बोरीना नाला पर पुल निर्माण हेतु अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ , दिनांक 25 मई 2011

क्र.- 1661 - भू-अर्जन- 2011 - रा . प्र . क्र. - 19- अ-82- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील - पेटलावद

(ग) ग्राम- मोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.52 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

852/2

0.14

857

0.06 भाग 1 ]

2129

मध्यप्रदेश राजपत्र,

पत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2)

(1)

858

0.06

902

0.20

903

0.02

904

0.08

906

0.05

907

0.26

910/1

0.01

910/2

0.02

908

0.20

909

0.11

1320

0.03

1322/1

0.03

1322/2

0.03

1322/3

0.03

1322/4

0.03

1322/5

0.03

1323

0.11

1362

0.01

1363

0.16

1364/2

0.14

1378

0.42

1370

0.19

1383

0.11

910/3

0.01

योग .. 2.52

झाबुआ, दिनांक 1 जून 2011

क्र.-1754- भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र . क्र.18 -अ-82- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील -पेटलावद

(ग) ग्राम- खाखरापाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.41 हेक्टर.

निजी भूमि

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

124/1

0.01

126

0.08

0.05

127

128

0.01

129/1

0.02

129/2

0.04

131

0.14

0.04

132

133

0.03

134

0.03

135

0.04

136

0.04

137

0.03

138

0.03

171

0.01

173

0.06

166

0.14

164

0.07

165

0.05

158

0.05

0.02

159

233/444

0.05

205

0.01

0.01

403

0.30

410

399/11

0.01

399/2

0.01

399/3

0.01

399/4

0.01

399/5

0.01

योग . 1.41

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2130

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 25 मई 2011

नस्ती-क्र. - 170-2010 - एल.ए. भू-अ. प्र . क्र. 38-अ- 82-09-10- शुद्धिपत्र. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बेनीपुरा एवं केलवा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम अटूटखुर्द ( बेनीपुरा ) , तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 38- अ- 82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को राज एक्सप्रेस में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

रकबा (हे. में)

(3) (1)

(2)

188/2

0.18 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16-07-2010

0.18

178/2

188/2

178/2

0.18 चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010

0.18

188/2

178/2

0.18

0.18

आम इश्तिहार में दिनांक 08-07-2010

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 0.41 हे . यथावत रहेगा.

नस्ती- क्रमांक- 171-2010- एल.ए. भू-अ. प्र. क्र. 39-अ-82-09-10 - शुद्धिपत्र. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम फिफराड़ तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 39- अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उ‌द्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को नवभारत में दिनांक 19 जुलाई 2010 चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

सही संशोधित प्रविष्टि प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

(3)

222

0.17

211

0.17 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16-07-2010

0.17 नवभारत में दिनांक 19-07-2010

222

0.17

211

211

0.17

222

0.17

चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.24 हे . यथावत रहेगा.

नस्ती- क्रमांक-161-2010- एल.ए. - भू-अ. प्र . क्र. 40- अ- 82-09-10- शुद्धिपत्र. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा खुर्द, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 40- अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे: --

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(3)

(2)

47/3

0.07 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010

0.07 चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010

47/3

0.07

47/3 आम इश्तिहार में दिनांक 8-7-2010

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.23 हे . यथावत रहेगा .

भाग 1 ]

2131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

नस्ती क्र.- 219-2010 एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.- 51-अ-82- 09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम-मोहना

(घ ) अर्जित रकबा 3.69 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित

क्रमांक

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

4

0.12

5/1

0.05

9/1

0.07

9/2

0.07

9/3

0.07

0.36

11/2

0.06

11/3

0.16

43

0.07

46

0.01

51

0.04

52

0.07

55/1

0.02

55/2

0.07

56

0.10

57/1

0.19

57/2

0.07

162

0.01

163

0.10

164

0.03

(1)

(2)

171/1

0.18

0.06

171/2

172

0.09

0.07

173/1

173/2

0.07

181/1

0.06

0.12

185/1

186

0.10

189/1

0.18

192/1

0.07

196/2

0.13

197/2

0.07

0.10

197/3

0.04

293/1

0.06

297/1

297/2

0.06

0.04

297/3

298

0.14

304/3

0.01

304/6

0.08

306/3

0.12

00

00

00

00

कुल योग 3.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाईनर के विस्तार हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्रमांक-212-2010 एल.ए. भू-अर्जन-प्र . क्र.- 52-अ- 82-09-10.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक 2132

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- नवलगांव रै.

(घ) अर्जित रकबा 0.82 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित

क्रमांक

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.22

68

70

0.06

71

0.14

72/1

0.12

72/2

0.05

75

0.02

276/2

0.21

0.82

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत गोराड़िया वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. - 211-2010 एल.ए. भू-अर्जन-प्र . क्र.- 53 - अ-82- 09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

( ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- नांदखेड़ा माफी

(घ) अर्जित रकबा 0.92 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित

रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में)

(2)

(1)

282/1

0.03

0.07

283/1

283/2

0.07

0.17

285

0.06

299/1

0.07

299/2

300

0.15

0.11

301

302

0.06

0.06

303/1

303/2

0.07

0.92

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. - 210-2010 एल.ए. भू-अर्जन-प्र. क्र.-54 -अ- 82- 09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा भाग 1 ]

2133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(ग ) ग्राम-कालियाखेड़ी

(घ) अर्जित रकबा-1.12 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित

क्रमांक

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

13

0.23

14/1

0.12

14/2

0.13

41

0.12

42

0.10

22

0.05

23

0.08

24/2

0.16

38

0.04

40

0.09

योग ..1.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 मई 2011

पत्र क्र. 890 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) नगर/ ग्राम- त्योथर खास

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.563 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.204

11/1 में से

0.359

19/2में से

योग : 0.563

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के स्विचयार्ड " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 5894- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-सरदारपुर 2134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(ग) ग्राम-लेडगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.843 हेक्टर .

सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.843

299

योग : 0.843

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दोलतपूरा तालाब योजना में डूब से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैढन, दिनांक 1 जून 2011

क्र. 833 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

( ग) पटवारी हल्का नं.- चाचर नं. 48

(घ) ग्राम का नाम-परसदेही

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-4.91 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

546

जुज 0.08

548

जुज 0.81

609/1

जुज 0.35

(2)

(1)

609/2

जुज 0.01

609/3

जुज 0.19

609/4

जुज 0.19

610/1

जुज 0.09

610/2

जुज 0.57

610/3

जुज 0.57

611

जुज 1.85

734/2

जुज 0.20

योग 4.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली ( बैढन ) , जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 835 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सिंगरौली

(ग) प.ह.नं.-खम्हरिया नं . 49

(घ) ग्राम का नाम- खम्हरिया

(ङ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.59 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

381

जुज 1.20

391

जुज 0.10

392/1

जुज 0.24

392/2

जुज 0.09

392/3

जुज 0.08

392/4

जुज 0.09

393

जुज 0.74

395

जुज 0.42 भाग 1 ]

2135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

396

जुज 0.55

399

जुज 0.12

400

जुज 1.90

401/1

जुज 2.22

401/2

जुज 0.15

402

जुज 1.35

403

जुज 1.22

404

जुज 1.70

405

जुज 0.25

406

जुज 0.57

407/1

जुज 1.19

407/2

जुज 0.08

409

जुज 1.76

412/2

जुज 0.40

444/1

जुज 1.00

444/2

जुज 1.05

जुज 1.00

444/5

जुज 0.80

446

जुज 0.04

448

जुज 0.16

450

जुज 0.02

451

जुज 0.10

योग . 20.59

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली (बैढन ) , जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

सिंगरौली, दिनांक 2 जून 2011

प्र . क्र. 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सिंगरौली

(ग) प. ह. नं.- अमिलिया नं. 4

(घ) ग्राम का नाम- अमिलिया

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-21.32 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

136/1 क

जुज 0.02

137/1

जुज 0.24

137/2

जुज 0.11

137/3

जुज 0.01

138

जुज 0.01

141/1

जुज 0.03

141/4

जुज 0.02

141/2

जुज 0.01

141/3

जुज 0.01

142

जुज 0.01

303

जुज 0.01

307

0.08

308

जुज 0.02

0.11

309

310/1

0.13

310/2

0.14

0.13

310/3

310/4

0.02

311/1

0.21

311/2

0.09

0.22

311/3

311/4

0.14

312/1

0.02

0.01

312/2

313/1/1

0.03

0.02

313/1/2

313/2

0.05

0.01

314/1/1

314/1/2

0.02

0.03

314/2

0.03

315/1/1

0.03

315/1/2

315/1/3

0.03

315/2

0.09

0.03

316/1

316/2

0.03

317/1/1

0.02

317/1/2

0.02

317/2

0.04

0.06

318/1 2136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2) 318/2

0.07 320/1/1

जुज 0.01 320/1/2

जुज 0.01 320/1/3

जुज 0.03 320/2

जुज 0.06 321/1

0.04 321/2

0.03 322/1

0.03 322/2

0.04 323/1/1

0.11 323/1/2

0.01 323/2

जुज 0.01 324/2

0.09 342/1

0.03 342/2

जुज 0.02 343

जुज 0.05 344

जुज 0.05 345

0.1 346/2

जुज 0.25 347

जुज 0.25 348/1

0.26

0.3 348/2

348/3

0.3 349

0.65 352/1

0.03 352/3

0.03 352/4

0.04 352/5

0.1 352/1 ख

0.2 352/2

0.1 354

जुज 0.58 356

0.34 357/1/1

0.02 357/1/2

0.03 357/2

0.04 358/1

0.03

0.01 358/2

359/1

0.04 359/2

0.03 360

0.04 361

0.1 362

0.08

(2)

(1)

363/1

0.12

363/2/1

0.05

0.05

363/2/2

0.05

363/2/3

363/3

0.13

364/1

0.14

0.14

364/2

364/3

0.09

364/4

0.11

364/5

0.06

0.06

364/6

0.08

365/1

0.04

365/2/1

365/2/2

0.04

365/3

0.07

366/1

0.05

366/2

0.06

0.05

366/3

366/4

0.05

0.42

367

0.04

368

0.01

369/1

0.01

369/2

369/3

0.01

0.03

370

0.29

371

0.02

372

0.02

373/1

0.03

373/2

0.04

373/3

374/1

0.03

0.04

374/1/3

0.03

374/1/2

0.04

374/1/4

0.05

374/2/1

0.04

374/2/2

0.05

374/2/3

0.29

374/3

0.08

376/1

0.09

376/2

0.08

376/3

0.08

376/4

377/1 क

0.02

377/3

0.1 भाग 1 ]

2137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(2) (1)

377/ 1 घ

0.08 377/ 1ख

0.1 377/1 ग

0.2 377/2

0.25

0.3 378/1

378/2

0.3

0.2 378/3

378/4

0.1 380

0.14 381/1

0.02 381/2

0.06 382/1

0.04 382/2

0.04 383

0.06 384

0.16 385

0.11 386

0.04 387/1

0.07 387/2

0.06 388

जुज 0.17 400

जुज 0.02 401

जुज 0.02 402

0.05 403/1

जुज 0.06 403/2

जुज 0.04 498

जुज 0.08 499/1

जुज 0.01 500/4

जुज 0.09 501/1

जुज 0.04 502/ 1ख

जुज 0.02 503/1

0.23

0.07 503/2

504

0.07 505/1

0.05 505/2

0.1 505/3

0.1 505/4

0.05 506/1

जुज 0.02 507/1/1

जुज 0.02 507/1/2

जुज 0.01 507/2

जुज 0.04 507/3

जुज 0.04 509/1

जुज 0.02 509/2

जुज 0.01

(2)

(1)

511

जुज 0.01

0.1

512/1

0.04

512/2

0.03

512/2/3

512/2/2

0.03

512/3

0.1

513

0.3

514

जुज 0.02

0.06

515

516/1

0.07

0.08

516/2

0.07

516/3

0.08

516/4

0.07

516/5

0.38

517

518

1.16

0.08

519/1

0.08

519/2

520

0.13

521

0.58

522/1

0.31

0.1

522/2

522/4

0.1

0.1

522/5

522/3

0.31

523/1

0.02

523/2

0.03

0.07

524/1

0.55

524/2

528/1

जुज 0.03

528/2

जुज 0.02

529

जुज 0.1

530

जुज 0.15

531

जुज 0.05

532/ 1 क

जुज 0.04

532/1 ख

जुज 0.02

532/2

जुज 0.02

574

जुज 0.08

576

जुज 0.02

589

जुज 0.03

590

जुज 0.14

591/1

0.1

591/2

0.11

592/1

जुज 0.01 2138

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(1)

(2)

592/2

जुज 0.01

609/1

जुज 0.02

610/1

जुज 0.03

610/5

जुज 0.03

610/2

0.01

610/3

जुज 0.03

610/4

जुज 0.03

611

0.08

612

जुज 0.04

613

जुज 0.04

614/1

जुज 0.03

617

जुज 0.03

1015

जुज 0.08

1016/1

जुज 0.13

1042

जुज 0.04

1043

0.02

1044

जुज 0.05

1051

जुज 0.03

1054/1

जुज 0.04

1056

जुज 0.03

1058/1

जुज 0.01

1058/2

जुज 0.02

1058/3

जुज 0.02

1058/5

जुज 0.02

1059

जुज 0.17

21.32

कुल रकवा योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है: - छत्रसाल कोल ब्लाक तक सड़क ( पहुंच मार्ग ) एवं बुनियादी संरचना हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 2 जून 2011

प्र. क्र. 05 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सांदलपुर तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण ) योजना के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- मंदसौर

(ख ) तहसील- भानपुरा

(ग ) ग्राम- सांदलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.846 हेक्टेयर.

रकबा

अर्जित सर्वे नं.

(हे. में) संपत्तियों का विवरण

(3) (1)

(2)

0.138

430

0.400

442

0.400

444

445

2.429

0.105

450/1

450/3

0.105

0.132

451/2

451/3

0.160

451/1 पै .

0.040

0.050

451/1 पै .

465/1

0.745

465/2

1.990

0.271

468

469

4.403

473

0.360

474/1

0.686

474/2

0.686

475

0.164

0.202

477/2

478/2

0.917

480/2

1.394

कुआ पक्का1 481

0.300

1.235

संतरा पौधे 185 489

0.664

490

491

0.732

505/4

0.117

आम पोधा 1 509/2

0.236

477/1

2.255

0.300

508

0.350

509/1 भाग 1 ]

2139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011

(3)

(2)

(1)

511/1

0.510

511/2

0.370

योग : 22.846

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सांदलपुरा तालाब ( द्वितीय पूरक प्रकरण ) निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 3 जून 2011

प्र. क्र. - 07 अ- 82- वर्ष 2010-11-4419.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- गढाकोटा

(ग) ग्राम- परासिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

264

0.05

267/1

0.13

193/1

0.03

147

0.15

योग. 0.36

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14 ) ग्राम परासिया के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 07 अ- 82- वर्ष- 2010-11-4421.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- गढाकोटा

(ग) ग्राम-कैंकरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.01

66 में से

0.07

69 में से

0.02

70में से

0.04

33में से

35 में से

0.04

योग . 0.18

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर - दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14 ) ग्राम कैंकरा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 08 अ- 82- वर्ष- 2010-11-4418.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- गढाकोटा 2140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011

(ग) ग्राम-रोन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

265/2

0.04

265/4

0.07

420

0.01

422

0.01

423

0.02

424/1

0.02

453/2

0.01

योग . 0.18

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14 ) ग्राम रोन के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 16 अ-82- वर्ष 2010-11-4420.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- गढाकोटा

(ग ) ग्राम- गढाकोटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.212 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

388

0.16

0.15

110/1

113/1

0.50

180/1

0.17

180/2

0.004

180/3

0.008

179/1

0.04

94/1

योग ..

0.18 1.212

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर - दमोह मार्ग ( राज्यमार्ग क्र. 14 ) ग्राम गढाकोटा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 12 मई 2011

क्र. - 1601 भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- इंदौर

(ख) तहसील- सांवेर .

(ग) नगर/ ग्राम- रांवेर

(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.377 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

84/1/1 पार्ट

0.170

0.107

84/1/3 पार्ट

0.100

216/3 पार्ट

0.377

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ज्यामितीय सुधार हेतु एवं रांवेर जक्शन निर्माण बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 June 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2011-06-10.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2011-06-10.23.Ordinary.