मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2011- ज्येष्ठ 20 , शक 1933
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मई 2011
क्र. ई - 5-454- आयएएस लीव-5-1.- ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 28 मई 2011 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगमी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
1993
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई . एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री बी . पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2011.
1994
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 9-4-2005- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक, भोपाल, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा अपने विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर यथावत बनाए रखेगा तथा यथासंभव उसे और अधिक उन्नत करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, खेमराज माहौर, अवर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 5-8-2007- उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 -क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
पदस्थापना अनु. न्यायिक अधिकारियों
क्र.
का नाम
(1)
(2)
(3)
अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
1. श्रीमती पारो रायजादा, विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम ) रीवा.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
2. श्री मोहम्मद शमीम , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 6 विद्युत् अधिनियम, 2003 , इन्दौर.
(2)
(1)
(3) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , छिन्दवाड़ा.
3. श्री श्यामकान्त कुलकर्णी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत् अधिनियम , 2003 , इन्दौर .
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सिवनी.
4. श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अपर, जिला न्यायाधीश, बड़वानी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजीत केसरी , सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011
क्र. एफ- 5-8-2007- उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम
(2)
(1)
पदस्थापना स्थान (3)
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
1. श्री राम प्रकाश शरण , अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सिवनी.
अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा.
2. श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, प्रथम अतिरिक्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, गुना.
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2011
क्र. एफ- 5-25-97- उन्तीस - 2.- राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-25-97- उन्तीस-2, दिनांक 29 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पंवार को उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया था.
भाग 1 ]
1995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
श्री महेन्द्र सिंह पंवार ने निजी व्यस्तता और व्यक्तिगत समय अभाव के कारण त्याग - पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. अतः श्री महेन्द्र सिंह पंवार, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, मध्यप्रदेश को अशासकीय सदस्य के पद से दिया गया त्याग - पत्र स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , उपसचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मई 2011
क्र. एफ-2-14-2011- तेरह . राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 2-3-10-तेरह, दिनांक 7 जनवरी 2011 में मध्यप्रदेश विद्युत् निरीक्षकालय के निम्नानुसार स्थापित नवीन कार्यालयों हेतु बुक ऑफ फाईनन्सिय पावर्स 1995 के भाग -1 , सेक्शन 1 क्रमांक 3 अनुसार उनके समक्ष दर्शाये अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-
क्र. नवीन कार्यालय
आहरण एवं संवितरण अधिकारी
(1)
(2)
(3)
1. वृत्त -उज्जैन एवं रीवा अधीक्षण यंत्री ( वि.सु. ) एवं उपमुख्य विद्युत् निरीक्षक, उज्जैन एवं रीवा.
2. संभाग - शहडोल, सागर, होशंगाबाद एवं गुना.
कार्यपालन यंत्री ( वि.सु. ) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक , शहडोल , सागर , होशंगाबाद एवं गुना.
3. उपसंभाग -बड़वानी झाबुआ, सिंगरोली, कटनी, मण्डला , दमोह, सहायक यंत्री ( वि.सु. ) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक, बड़वानी, झाबुआ, सिंगरोली, टीकमगढ़, विदिशा , कटनी, मण्डला, दमोह, टीकमगढ़, राजगढ़, हरदा, अशोक विदिशा, राजगढ़, हरदा, अशोक नगर एवं शिवपुरी. नगर एवं शिवपुरी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 मई 2011
फा. 3 ( बी) 5-2011- इक्कीस ब ( एक) .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री नितिन कुमरे , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की परिवीक्षाकाल के दौरान उनके परिवीक्षा में रहते हुए आचरण एवं प्रदर्शन के आधार पर उनका कार्य असंतोषजनक निर्धारित करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की प्रशासनिक फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 21 मई 2011 में लिया गया है.
और मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियम, 1994 के नियम 11 ( सी ) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की गई है कि श्री नितिन कुमरे , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( परिवीक्षाधीन ) की सेवाएं समाप्त की जाए.
अतः , मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, एतद्वारा , श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन ) की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियम, 1994 के नियम 11 ( सी ) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम, 1961 के नियम 8 (4 ) के अन्तर्गत श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , (प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( परिवीक्षाधीन ) की सेवाएं समाप्त करता है.
यह आदेश श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ( प्रवेश स्तर ) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( परिवीक्षाधीन ) पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जावेगा.
भोपाल, दिनांक 28 मई 2011
फा. 3254- प्रस- विधि- 2011 - इक्कीस - ब ( एक ) .- श्री आर. के. पाण्डे , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( सतर्कता ) , जबलपुर की सेवाएं, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय को सौंपी जाती हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
1996
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मई 2011
क्र. डी- 15-06-2011-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश , कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-06-2011-चौदह -3 , भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है .
मध्यप्रदेश , कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक ( 3 ) " को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः- " शर्त क्रमांक ( 3 ) -- मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त शर्त ( 2 ) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी. परन्तु " गेहूं " आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिसके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को केवल राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर ही मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 26 मई 2011
क्र. डी- 15-02-2010-चौदह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव .
Bhopal , the 26th May 2011
No. D - 15-06-2011 -XIV -3 .--In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , have exempted Food Processing Industry/ Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D - 15-06-2011 - XIV - 3 , dated 2nd February 2011 .
In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) & (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973) , the State Government , hereby makes the following amendment in this Department's said notification , namely :-
In the said notification " Condition Number- ( 3 ) " is rescinded and shall be substituted by the following, thatis;
"Condition Number- ( 3 ) -Food Processing Industry listed in condition (2) above , which have been established in the Food Parks , notified by the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department , with the investment in Plant and Machinery of above Rs . 50 Lakh , would be considered for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the state and or brought into any market area from out of state . However, " wheat " based Food Processing Industry with the investment in Plant and Machinery of above Rs . 50 Lakh would be considered only for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the State . " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 मई 2011
क्र. एफ -1 ( ए ) 26-92- ब-2- दो. श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल को दिनांक 30 मई से 17 जून 2011 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश, भाग 1 ]
दिनांक 29 मई एवं 18 , 19 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " पूर्व शिलांग" (मेघालय ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है: -
1. श्री एम. आर . आसूदानी स्वयं
पत्नी 2. श्रीमती भारती आसूदानी
पुत्री
3. कु. आकांक्षा आसूदानी
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल का कार्य श्री आर . के. मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगमी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5) श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( दूरसंचार) , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. आसूदानी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 (ए) 154-93- ब- 2-दो. श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India)
1997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का कार्य श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर, श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थापापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 155-93- ब- 2- दो. श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. , भोपाल को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर, श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थापापन्न उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1998
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) -244-96-ब-2- दो. श्री ए. के. सोनी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था सुरक्षा ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन , द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " श्रीनगर " ( जम्मू एवं कश्मीर ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:-
[ भाग 1 (7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सोनी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 1 जून 2011
क्र. एफ 1 (ए) -31-2007- ब-2- दो. श्री के. सी. जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, गुना, मध्यप्रदेश को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 12 मई 2011 द्वारा दिनांक 27 मई से 3 जून 2011 तक सात दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 29 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है . राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार " जम्मू कश्मीर " (वैष्णोदेवी ) परिवर के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है : -
स्वयं
1. श्री के. सी. जैन
स्वयं
1. श्री अशोक कुमार सोनी
2.
श्रीमती राजश्री जैन
2. श्रीमती सैलजा सोनी
पत्नी
पत्नी
3.
कर्तव्य जैन
3. मेहुल सोनी
पुत्र
पुत्र
पुत्री
4.
कृति जैन
4. कनिष्क सोनी
पुत्र
5. कुशाग्र सोनी
पुत्र
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. सोनी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण /समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. सोनी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था/ सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष अभियान, गुप्तवार्ता पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
भोपाल , दिनांक 3 जून 2011
क्र. एफ 1 (ए) -55-94- ब-2-दो. श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 जून से 8 जुलाई 2011 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार, " नुब्रा वेली " ( जम्मू एवं कश्मीर ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है : -
स्वयं
1 . श्री बी. बी. एस. ठाकुर
पत्नी
2.
श्रीमती दुर्गा ठाकुर
(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सोनी , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
3.
श्री राहुल ठाकुर
4. श्री गौरव ठाकुर
(5 ) श्री ए. के. सोनी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( कानून व्यवस्था/सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 6 ) अवकाशकाल में श्री ए. के. सोनी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
पुत्र पुत्र
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल का भाग 1 ]
कार्य श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( सर्तकता) , अ . अ. वि., पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
1999
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) -268-86- ब-2- दो. श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , अति. पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशि. ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार " नुब्राह वेली " ( लेह लद्दाख ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :-
स्वयं
1. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पत्नी
2.
डॉ. शुचि श्रीवास्तव
(6 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
पुत्री
3.
सुकृति श्रीवास्तव
( 7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) -210-96-ब-2- दो. श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशा. ) , पु. मु. , भोपाल को The Second Course of Phase - IV Mid Career Training Programme में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16 मई 2011 से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक कुल बारह दिवस यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India ) दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत् स्वीकृत किया जाता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर, श्री ए. साईं, मनोहर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशा. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य श्री ए. के. श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक ( प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशि. ) , पु. मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.
2000
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2011
क्र. एफ 19-4-10- बारह - 1.- खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 75 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा एफ. एस. 2009-2010 से 2011-12 तक के पूर्वेक्षण कार्य एवं भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण के लिये निम्नलिखित क्षेत्र अधिसूचित करती है . जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
क्षेत्र खनिज
जिला
(1)
(2)
(3)
बाजना
छतरपुर
डोलोमाईट (औद्योगिक उपयोगिता जानने हेतु पूर्वेक्षण)
सतना
चूनापत्थर (विभिन्न श्रेणी हेतु पूर्वेक्षण )
अमरपाटन तहसील का डिथोरा क्षेत्र
अक्षांश
देशांश
अधिसूचना की कालावधि
सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट क्रमांक
(7)
(6)
(4)
(5)
24° 25 ' 24 °30 '
03 वर्ष
79°14' : 79 °17 '
79° 19'30" : 24° 24' 30 " :
24° 26'30"
79° 24'10"
54पी/7 खण्ड ( ए) खण्ड ( बी)
03 वर्ष
24° 20 ' : 24 ° 30 '
81 ° 05 ' : 81 ° 15 '
63एच/3
No. 19-4-10- XII - 1.- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of Rule 75 of the Mineral Concession Rules , 1960 , the state Government , here by notifies the following areas for Prospecting & Geological mapping by Directorate ofGeology and Mining Govt. of Madhya Pradesh for the F. S. 2009-2010 to 2011-12.
The details are as under.-
Mineral
District
Area
Latitude
Longitude
Period of
Notification
(2)
(3) (1)
Bajna
Chhatarpur
Dolomite (Prospectingto assess industrial utility)
Satna
Dithora area ofAmarpatan tehsil Limestone (Prospecting of various grade)
(7) Survey ofIndia Toposeet No. (5)
(4)
(6)
03 years
24° 25' : 24° 30 ' 24° 24' 30 " : 26 30
79° 14 ' : 79 ° 17' 79° 19' 30" : 79° 24 ' 10 "
54 P/ 7 Block (A) Block (B)
63H/3
24° 20' : 24° 30'
81 ° 05 ' : 81 ° 15'
03 years
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.
भाग 1 ]
2001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2011
क्र. 3 (ए) -2-2006- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन वर्ष 2012 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरुप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-
क्रमांक न्यायिक अधिकारी का नाम/पद
जन्मतिथि दिनांक
(1)
(2)
(3)
1
4-1-1952
श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय , जिला एवं/वि. न्याया . , डिंडोरी 2
5-1-1952
श्री नवलकिशोर गर्ग , प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., जबलपुर 3
6-1-1952
श्री किशोरीलाल बोरासी, अपर जिला न्याया . फा. ट्रेक कोर्ट , इन्दौर.
4
3-2-1952
श्री लक्ष्मण पवैया, अपर जिला न्याया. , भिण्ड.
5
9-2-1952
डॉ. अनिल कुमार ठाकरे, अति. न्याया. कुटम्ब न्या. जबलपुर.
6
4-3-1952
श्री लालजी प्रसाद शर्मा , अध्यक्ष , म. प्र. रा. उप. फोरम, होशंगाबाद .
7
8-3-1952
श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला न्यायाधीश , शहडोल.
8
2-4-1952
श्री करनसिंह भंडारी , अध्यक्ष, म. प्र. रा. उप फोरम, रतलाम.
9
10-5-1952
श्री ओमप्रकाश ( जू. ) दुबे, जिला न्याया. , हरदा.
10
10-5-1952
श्री सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिला न्याया. /विशेष न्याया. विद्युत अधि. , मगोली .
11
11-5-1952
श्री नरसिंहदास पटले प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया. , टीकमगढ़ .
12
12-5-1952
श्रीमती आशा भटनागर प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया. , उज्जैन.
सेवानिवृत्ति दिनांक अधिवार्षिकीय आयुपूर्ण करने की अवधि
(5)
(4)
3-1-2012
31-1-2012 4-1-2012
31-1-2012 5-1-2012
31-1-2012 2-2-2012
28-2-2012 8-2-2012
28-2-2012 3-3-2012
31-3-2012 7-3-2012
31-3-2012 1-4-2012
30-4-2012 9-5-2012
31-5-2012
31-5-2012 9-5-2012
10-5-2012
31-5-2012 11-5-2012
31-5-2012 2002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
13
श्रीमती चंद्रकांता गर्ग रजि. ने . लां. इन्स्टी, भोपाल.
14
श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला न्यायाधीश , मुरैना.
15
श्री लाल सिंह दुवाशा, अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद.
16
कु. प्रतिभा रत्नपारखी, जिला न्याया. , सागर .
17
श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला न्याया. , राजगढ़ .
(3)
(4)
(5)
29-6-1952
28-6-2012
30-6-2012 1-7-1952
30-6-2012
30-6-2012 1-7-1952
30-6-2012
30-6-2012 31-12-2012
1-1-1953
31-12-2012 1-1-1953
31-12-2012
31-12-2012 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2011
क्र. एफ 31-17-2010- सत्ताईस 1.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता हैं, अर्थात् : -
स. क्र.
सिंचाई प्रणाली का नाम (1)
(2)
1
कुंआ वितरण शाखा
2
कुंआ वितरण शाखा एम. - 3 आर 3
कुंआ वितरण शाखा नहर 4
कुंआ वितरण शाखा नहर डी-7 5
कुंआ वितरण शाखा नहर कार्य का कमाण्ड क्षेत्र
विस्तार हेक्टेयर में
ग्रामों की संख्या
कृषक संगठनों की संख्या (3)
(4)
(5)
1485.59
1
8
9
1872.829
1
17
1386.693
1
1
11
1693.335
15
1
2018.895
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, उपसचिव .
भाग 1 ]
2003
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 30 मई 2011
क्र. एफ 67-171-10- तीन- 842.- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011 के भाग -1 के पृष्ठ क्र. 1717 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ- 67-171-10- तीन-689, दिनांक 9 मई 2011 में अभ्यर्थी श्री अहिरवार पूरन, नगर पंचायत पलेरा , जिला टीकमगढ़ को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है कि कंडिका 05 की प्रथम पंक्ति में अंकित श्री अहिरवार पूरन को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया में निम्न संशोधन किया जाये .
संशोधन
उक्त आदेश में ' दिनांक 9 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया ' पढ़ा जावे.
हस्ता./- ( रजनी उइके) सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 3 जून 2011
क्र. एफ 67-142-10-तीन-862. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2011 के भाग -1 के पृष्ठ क्र. 1186 एवं 1187 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ - 67-142-10- तीन-443 एवं 444 , दिनांक 29 मार्च 2011 में 02 अभ्यर्थी श्री राजेश शर्मा आ. श्री श्याम मनोहर शर्मा एवं श्री राकेश कुमार जायसवाल , एडव्होकेट, नगरपालिका परिषद् सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किया गया है .
संशोधन
उक्त आदेश में जिला सिवनी के स्थान जिला होशंगाबाद पढ़ा जावे.
हस्ता./- (रजनी उइके ) सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
2004
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
क्र. 836 - भू- अर्जन-11.
सिंगरौली , दिनांक 1 जून 2011
करारनामा
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिडेट , बी-9 , कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया , कटवारिया सराय, नई दिल्ली द्वारा उप महाप्रबंधक , विन्ध्याचल
प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश सरकार, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली
द्वितीय पक्ष दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-18/2010/7/2 ए, भोपाल , दिनांक 28-10-2010 के अनुसार पावरग्रिड के 765/400 के. वी. विन्ध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम खम्हरिया में रकबा 20.59 हे. एवं परसदेही में रकबा 4.91 है. कुल किता 41 , रकबा 25.50 हे. निजी भूमि हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 26-02-2011 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते हैं:
1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत- प्रतिशत राशि मय 30 % सोलेसियम एवं 12% ब्याज रु. 21525638/- ( दो करोड़ पन्द्रह लाख पच्चीस हजार छः सौ अड़तीस रु. मात्र) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
2. परियोजना के अर्जन के लिए नियमानुसार परिगणित मूल्य का 10 % प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2152564/ - ( इक्कीस लाख बावन हजार पांच सौ चौसठ रु. मात्र ) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत् संचरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा.
4. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
5. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जाएगा .
6. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
7. परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल एवं शिक्षा के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता ( One time Settlement) किया जायेगा.
8 . कंपनी को दी गयी भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने , दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा . ( धारा 44 - ए भू-अर्जन अधिनियम).
9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें , शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा .
10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .
11 . शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा .
भाग 1 ]
2005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा. कम्पनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुए वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/ 241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा.
13. ट्रांसमिसन प्रोजेक्ट्सके लिए पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है तथा ना ही पर्यावरण इम्पेक्ट मूल्यांकन (EIA) की आवश्यकता है. अतः इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है .
14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम , नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग , कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो उक्त भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा.
16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी.
18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
19. मौके के स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का कार्पोरेशन द्वारा पालन किया जायेगा.
20 . पावरग्रिड पर्यावरण एवं सामाजिक नीति और पद्धति ( ESPP ) 2005 के अनुसार विस्थापित परिवारों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.
21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जाना कम्पनी के लिए बंधनकारी होगा.
22. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 26-2-2011 को पावर ग्रिड कार्रोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बी-9 , कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय , नई दिल्ली की तरफ से उप महाप्रबंधक, विन्ध्याचल एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा हस्तारक्षरित किया गया.
हस्ता./-- ( पी. नरहरि ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
हस्ता./- (सुभाष चन्द्र ) उप महाप्रबंधक पावरग्रिड, विन्ध्याचल 2006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
क्रमांक /850/राजस्व/ 2011
सिंगरौली , दिनांक 2 जून 2011
करारनामा
प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी , सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास, मेन रोड बिलौंजी, बैढ़न, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
द्वितीय पक्ष मध्य प्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर , जिला- सिंगरौली(म.प्र .)
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 12-12/09/ सात/ 2-ए , भोपाल दिनांक 19.02.2010 के अनुसार सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा जिला सिंगरौली में 4000 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए कोयला आपूर्ति एवं कोयला उत्खनन हेतु बुनियादी संरचना के लिये ग्राम अमिलिया, पिडरबाह एवं बंधा, तहसील सिंगरौली , जिला-सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 23.50 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वित्तीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के तहत् आज दिनांक 01/06/2011 को अनुबंध / करारनामा निष्पादित करते हैं :-
1. परियोजत्ता के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत प्रतिशत राशि रूपये 3,46,74,696.00 मात्र ( रू. तीन करोड़ छियालीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ छियान्नवे रू० मात्र) कम्पनी द्वारा बत्तौर अग्रिम जमा की जा चुकी है ।
2. कम्पनी द्वारा नियमानुसार दस प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रू 0 34,67,470.00 मात्र ( रू. चौतीस लाख सतसठ हजार चार सौ सत्तर रु० मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है ।
3. सासन पावर लिमिटेड द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग केवल प्रोजेक्ट द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत के उपयोग में लगाया जावेगा, अन्यत्र विक्रय नही किया जायेगा।
4. मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 12-03 / 08 /सात / 2-ए दिनांक 12.08.2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा ।
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पडेगा तथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा ।
8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा ।
9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी के आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये बचनबद्ध होगी 2007 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
10. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु परियोजना निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात होगी । 11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है , तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा ।
12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा, इस सम्बंध में सम्बन्धित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा ।
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ सम्बंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियगों आदि का पूर्ण पालन करना होगा ।
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है तो बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा ।
15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी ।
16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा भातों के पालन की दृश्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा । 2008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1 17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर , सिंगरौली एवं सासन पावर लिमिटेड के मध्य चर्चा अनुसार किया जावेगा । 18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जायेगा ।
19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से सम्बंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा ।
यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 01/06/2011 को सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास मेन रोड, बिलौंजी बैढ़न , जिला-सिंगरौली (म.प्र. ) की तरफ से श्री दीपक माथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला - सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया ।
हस्ता./- (पी. नरहरि) हस्ता./-- (दीपक माथुर ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी सासन पावर लिमिटेड
कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश.
2009 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश
कमांक /4494 प्रस्तु ० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा , दिनांक ०१/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का कमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत
भू- अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 01/ अ-82 / 2010-11
अनुबंध- पत्र (करारनामा)
यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला - छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 का -1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है . (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है । जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०२ जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है.
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" ( कार्पोरेट ऑफिसः 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम- राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा 64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू- अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू- अर्जन किये जाने हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया है:-
2010
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1
" परिशिष्ट-1 "
ग्राम - राहीवाड़ा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों का विवरण
कं. भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम
प्रस्तावित खसरा नंबर 1
2
3
233/2 1. खेमचंद पिता चिरौंजी नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी
255/3
योग :-
02 2. किशोरचंद पिता चन्दन गौली
233/3
237
450/2 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
235
236
258/1
योग :-
04
233/4 3. मंगलप्रसाद पिता चंदरमन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 4.
233/5 मोहन पिता बुधन अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
233/6 5. पुन्नालाल पिता ताराचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
234 6. मानकचंद पिता खुन्नू कतिया
257/11 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
-
योग
02 कुल रकबा (हेक्टयर में)
संपत्तियों का विवरण
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टयर में)
4
5
6 0.081
एक कच्चा कुआं
0.081
0.396
0.396
0.477
0.477
0.121
0.121
0.442
0.442
0.028
0.028
0.591
0.591
0.154
0.154
0.206
0.206
1.145
1.145
2.096
2.096
1.214
1.214
1.214
1.214
0.902
0.902
0.902
0.902
0.809
0.809
0.809
0.809
0.312
0.312
0.040
0.040
0.352
0.352 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
238
239 7. मकरचंद, बुद्ध, दिनेश राधे पिता धनलाल असमती पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
261
262/1
263/2
264
योग :-
05 8.
240 लखनलाल पिता चंदन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
242/2
243/2
257/5
257/6
258/2
273/2
योग :-
02
241
257/4
2011 0.975
0.975
0.283
0.283
0.745
0.745
एक कच्चा कुआं 0.400
एक कच्चा कुआं
0.400 이
1.838
1.838
2.238
2.238
0.717
0.717
4.958
4.958
0.040
0.040
0.380
0.380
1.195
1.195
0.040
0.040
1.655
1.655
0.024
0.024
एक कच्चा कुआं 0.959
0.959
0.162
0.162
1.145
1.145
2.800
2.800
0.299
0.299
0.101
0.101
0.073
257/10
9. प्रेमवती बेवा तुलाराम हरदयाल , चैतराम पिता तुलाराम, रूखमनी बेवा खेमलाल , रामकेश पिता खेमत्मगौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
262/2
263/1
योग :-
03 10.
242/1
243/1
244/2
244/3 भरदी, नंदलाल, छोटेलाल पिता मुसद्दी बुधिया बेवा नारायण; हरगोविंद, घनश्याम ना.बा. पिता नारायण पा.माँ बुधिया गौली
245 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
256
0.073
0.174
0.174
0.725
0.725)
एक कच्चा कुआं 1.112
1.112-
आम वृक्ष - 02 1.837
1.837
2.310
2.310
1.011
1.011
0.709
0.709
0.024
0.024
0.089
0.089
0.462
0.462
2.295
2.295
0.486
0.486
एक कच्चा कुआं 2012
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
257/7
270/1
271
272
273/1
259
04
योग :-
255/1 11.
292/1 सुरेश, राजू, राजेश पिता मेखचंद ललताप्रसाद, लोकमन, कृपाराम, रूपचंद , मुंशीराम पिता चरनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
02
योग :-
255/2 12. अमीरचंद पिता जिलेराम गोंड़
287/2 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
292/2
03
योग :-
255/4 13. तिलकवती पति राजकुमार नाई
287/4 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
287/6
292/4
04
योग :-
14.
255/5 गोविंद पिता नारायण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
255/6 15.
292/6 जवाहरलाल पिता घूड़न नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी
02
योग :-
16.
263/3
270/2 राधे पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
274
275/3
02
योग :-
[भाग 1
1
0.283
0.283
एक पक्काकुआं 0.688
0.688
0.227
0.227
0.089
0.089
0.987
0.987
2.274
2.274
0.539
0.539
5.594
5.594
0.199
0.199
0.168
0.168
0.367
0.367
आम वृक्ष- 01
0.397
0.397
0.886
0.886
0.337
0.337
1.620
1.620
आम वृक्ष-02
0.396
0.396
0.116
0.116
0.654
0.654
0.170
0.170
1.336
1.336
0.397
0.397
0.397
0.397
0.198
0.198
0.198
0.198
0.396
0.396
0.405
0.405
आम वृक्ष-1 0.007
0.007
0.295
0.295
0.486
0.486
0.788
0.788
1.193
1.193 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
265 17.
}1
266 सोमती बेवा चिल्लू, चरनलाल, साहबलाल , कपसलाल पिता चिल्लू
धनियाबाई , जानकीबाई , सविताबाई
267 पिता चिल्लूगौली
268 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
269
275/2
270/3
270/4
276
450/7
279/2
282/1
285/1
284/1
07
योग :-
18.
2013
0.660
0.660
0.299
0.299
0.959
0.959
0.162
0.162
एक कच्चा कुआं
0.473
0.473
1.630
1.630
0.049
0.049
2.314
2.314
0.397
0.397
0.405
0.405
1.688
1.688
0.877
0.877
2.565
2.565
0.081
0.081
एक पक्काकुआं
0.490
0.490
2.237
2.237
2.808
2.808
0.486
0.486
9.934
9.934
0.599
0.599
275/17
277 गोपल पिता खुन्नू नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
278 19. राधे बुद्ध मकरचंद दिनेश पिता धनलाल चिल्लू पिता रामू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
01
योग :-
280 20.
281 फूल्लो बेवा झाडू संतोष पिता झाडू असाडू पिता गौरे सुकरचंद पिता सडूवा सुकलवती बेवा सडूवा गोंड़
294
{ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
440
1.153
1.153
1.752
1.752
0.547
0.547
0.547
0.547
एक कच्चा कुआं
0.926
0.926
0.417
0.417
0.413
0.413
1.756
1.756
0.757
0.757
0.154
0.154
450/5
442/1
442/2
0.911
0.911
1.658
1.658
0.405
0.405 2014
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
450/6
04
योग :-
21.
282/2 श्यामराव पिता कुंजी कतिया
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
283/1
योग :-
01 22.
283/2 गुलाबराव पिता कुंजी कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
284/2
285/2
योग :-
03 23.
287/3 सकलाबाई पति बुद्ध गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
292/3
02
योग :-
24.
287/5
292/5 मकरचंद पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी
02
योग :-
25.
295/1 सुशीलाबाई वि. ओमप्रकाश आशीष, कु. रजनी पिता ओमप्रकाश कतिया निवासी छिन्दवाड़ा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
01
योग :-
26.
295/2 उदेराम पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 27.
295/3 कन्हैया पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
296 28. सुंदर पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
01
योग :-
[भाग 1 2.063
2.063
0.081
0.081
4.811
4.811
1.142
एक कच्चा कुआं
1.142
आम वृक्ष - 01
महुआ वृक्ष- 01 0.418
0.418
बेहड़ा वृक्ष- 01
नीम वृक्ष- 02
भिलवा वृक्ष- 01 1.560
1.560
0.549
0.549
0.097
0.097
1.011
1.011
1.657
1.657
0.887
0.887
0.338
0.338
1.225
1.225
0.890
0.890
0.337
0.337
1.227
1.227
0.203
0.203
सागौन वृक्ष - 03 0.203
0.203
0.203
0.203
सागौन वृक्ष - 03 0.203
0.203
0.314
सागौन वृक्ष- 03 0.314
0.314
0.314
0.255
0.255
सागौन वृक्ष - 02 0.255
0.255 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
2.97 29. बंशीलाल पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
01
योग -
298 30. पचकौड़ी पिता मुल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
299/2 31. कृष्ण पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
443 32. रूपलाल पिता परसराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
01.
योग
33.
444 उजरिया पति शंकरलाल गोंड़
445 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
02
योग :-
447 34. मोतीलाल पिता हन्नू गोंड़
448 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
449
01
योग -
35.
450/3 समकुरिया वि. पन्नालाल मंगलप्रसाद, मंगलसी पिता पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 36.
450/4 दीपलाल पिता ब्रम्हा कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 37.
450/8 सुमेरचंद पिता अबीरचंद देवकी, सनिया पिता अबीरचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
01
2015 0.219
0.219
सागौन वृक्ष 03 0.219
0.219
0.445
0.445
0.445
0.445
0.259
0.259
एक कच्चा कुआ 0.259
0.259
0.624
0.624
महुआ वृक्ष- 04 0.624
0.624
0.016
0.016
0.470
0.470
0.486
0.486
1.542
1.542
अचार वृक्ष- 01 0.704
0.704
सागौन वृक्ष- 04 1.019
1.019
3.265
3.265
3.265
3.265
0.667
0.667
अचार वृक्ष- 01 0.667
0.667
0.162
एक कच्चा कुंआ
0.162
0.162
0.162
2.023
2.023
2.023
2.023 2016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
38.
[भाग 1 1.315
450/10
गनाराम पिता देवचंद लौहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 39.
1.315
1.315
1.315
450/11
पार्वति बेवा पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
01
योग :-
40.
0.668
0.668
0.668
0.668
0.668
450/12
सोहनलाल पिता मंगल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 41.
0.668
0.668
0.668
0.668
450/13
भुजलोबाई बेवा पन्नालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 42.
450/9 शीलू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 43.
0.668
अचार वृक्ष- 03 0.668
0.668
0.505
0.505
सागौन वृक्ष- 08 0.505
0.505
0.506
450/14
शरण पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 44.
0.506
सागौन वृक्ष- 06 0.506
0.506
0.506
450/15
रीतू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01 45.
0.506
सागौन वृक्ष- 08 0.506
0.506
0.506
0.506
450/16
शशि पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
82 कुल योग
सागौन वृक्ष- 04 0.506
0.506
64.001
13 कुएं एवं 65 वृक्ष 64.001 हेक्टेयर
हेक्टेयर 2017 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी , इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई , -400059 ) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का कियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ- 12-04 / 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू- अर्जन की सशर्त ( विहित की गई शर्तों के अधीन ) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है , कि :-
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग ) उपर्युक्त (क) तथा (ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों कंपनी को प्रदान करेगा.
2018
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम- राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा--64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ- 12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.
(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू- अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.
2019 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत)
(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें , शासन को अपने कब्जें में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा. (xiv)
(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
2020
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1
1 (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते .
(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा .
(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि , यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी .
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी, पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.
5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रकिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये .
भाग 1 ]
2021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी , इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई , --400059) स्थानीय कार्यालय , विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध - पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं.- 1
नाम:- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा
साक्षी कं.
नाम:- सतपाल सिंह अरोरा
पिता का नाम : - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी.- 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)
पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(पवन कुमार शर्मा) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
पक्ष क्रमांक-2 For, SKS Power Generation (Madhya Pradesh ) Ltd. (दीपक गुप्ता )
संयुक्त प्रबंध संचालक " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" 2022
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
कमांक /4/495 / प्रस्तु० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का कमांक-1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत
भू- अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 02 / अ-82/ 2010-11
अनुबंध- पत्र (करारनामा)
यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला - छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई. ) मुबंई , 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 का -1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी " कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है । जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस. के. एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०.२ जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है.
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " (कार्पोरेट ऑफिसः 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई,-400059 ) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम- धाधरा की निजी भूमि रकबा -72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट -1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-
भाग 1 ]
2023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
"परिशिष्ट-1 "
ग्राम- धाधरा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों का विवरण
क्रमांक भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम
प्रस्तावित
खसरा नंबर
समुदाय संवर्ग से संबंध 1
2
3 1.
अन्य पिछड़ा वर्ग बाबू पिता अबुआ; सोबिन्द पिता गुलाब; कैलाशपुरी , बैजन्ती, संतकुमारी , राजेन्द्र, पिता भद्री अशोक, उर्मिला, प्रमीला , बाबा पिता भद्री; सुकलिया बेवा मोती, गुरदन, गुरूदयाल , बडगू, नन्हू पिता मोती कलार नि.ग्राम भू- स्वामी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
2.
अनु.जनजाति सेहतो बेवा पतिराम दुर्गेन्द्र, भीमेन्द्र पिता पतिराम; संतलाल पिता अमरलाल गोंड़
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
3.
अनु.जनजाति भैयालाल पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
4.
अनु.जनजाति संतूलाल पिता अमरलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
5.
अन्य पिछड़ा वर्ग शिवप्रसाद पिता भुवनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
संपत्तियोंका विवरण कुल रकबा (हेक्टयर में)
अर्जन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
5
4
7
6
92
0.259
0.259
1
0.259
0.259
0.028
0.028
93/2
0.061
0.061
93/4
104
0.036
0.036
0.846
105
0.846
106
0.093
0.093
143
0.121
0.121
1.185
1.185
103
0.227
0.227
कुंआ पक्का- 01 142
0.437
0.437
144
0.049
0.049
145
0.3047
महुआ 05 146
0.481
0.481
चार 06 0.243
0.243
150/2
1.077
1.077.
5
2.926
2.926
कुंआ कच्चा - 01 101
0.101 0.190
0,190
0.291
0.291
0.304
0.304
100/2
100/7
0.121
0.121
0.425
0.425
147/3
4
1.141
1.141
0.202
0.202
93/6
1
0.202
0.202
0.397
0.397
195/1
1
0.397
0.397 2024
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
95
0.227
0.227
अन्य पिछड़ा
वर्ग
6. धोकल पिता हीरा कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
7.
174/4
0.692
0.692
0.809
285/9
0.809
3
1.728
1.728
96
0.150
0.150
अन्य पिछड़ा
वर्ग
सरस्वती बेवा रामप्रसाद अर्जुन पिता रामप्रसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
8.
0.373
0.373
97/2
97/3 0.648
0.648
1.021
1.021
195/2
0.809
0.809
3
1.980
1.980
अनु.जनजाति
सालक राम पिता हीरालाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
9.
0.045
97/4
0.045
1
0.045
0.045
98
0.117
अनु.जनजाति
सालकराम पिता हीरालाल जानक पिता बाबू हरिचंद पिता बाबूलाल रामकली बेबा बालकराम सुमलाबाई बेबा मानक मोहपतिया पिता मानक देवकीबाई बेवा गोपी रामस्वरूप रामताप्रसाद पिता गोपी सीताबाई , विनीताबाई पिता गोपी गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
0.117
कुंआ कच्चा - 01
आम - 01
महुआ - 02
चार 06 172
2.566
2.566
173
0.648
0.648
3.331
3.331
163
0.445
0.445
कुंआ कच्चा 01 168
0.081
0.081
0.166
169
0.166
0.131
171/3
0.131
0.036
0.036
171/5
0.859
0.859
166
0.721
0.721
167
0.437
0.437
1.158
1.158
170
0.603
0.603
मकान पक्का 01 कुंआ कच्चा - 01 चार 04 महुआ - 02 0.413
171/2
0.413
0.607
171/4
0.607
1.623
1.623
4
6.971
6.971
1.214
अनु.जनजाति
10. बुद्ध पिता भूरा गोंड़ दददूलाल पिता नोखेगोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
11.
99/2
1.214
1
1.214
1.214
100/1
0.283
अनु.जनजाति
ददुलाल पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
0.283
0.121
100/6
0.121
147/1
0.668
0.668
3
1.072
1.072 2025 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
12.
अनु.जनजाति
0.324
100/3
0.324
कुंआ कच्चा 01 साधूराम पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.113
100/8
0.113
147/4
0.696
0.696
योग :-
3
1.133
1.133
13.
0.425
100/4
अनु.जनजाति
0.425
अमरसिंग पिता ददुलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग:-
1
0.425
0.425
14.
0.445
अनु.जनजाति
100/5
0.445
दादुराम पिता नोखे गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
147/2
0.829
0.829
2.023
151/2
2.023
योग :-
3
3.297
3.297
15.
100/9
4.522
अनु.जनजाति
4.522
बिरजलाल , विरजपत पिता होरीलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
4.522
4.522
16.
102/2
0.809
अनु. जनजाति
0.809
सेहतो बेवा पतिराम दुर्गेन्द्र , भीमेंद्र पिता पतिराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
0.809
0.809
17.
140
अनु.जनजाति
1.157
1.157
झाडू पिता माहू ताराचंद, संतराम पिता माहू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग:-
1
1.157
1.157
18.
148
0.886
0.886
अनु. जनजाति
रम्मूपिता मक्खन गोंड़ (शासकिय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
01
0:886
0,886
19.
149
0.749
अनु. जनजाति
0.749
ऐतु पिता बैसाखू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
0.749
0.749
20.
0.405
अनु.जनजाति
151/1
0.405
हरिचन्द पिता बूठा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.049
191/2
0.049
0.526
191/3
0.526
योग :-
3
0.980
0.980
21.
अनु.जनजाति
151/3
2.023
2.023
कूरा बेवा धोकल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
158
0.069
0.069
159
0.077
0.077
162
0.271
0.271
0.979
0.979
164
मकान कच्चा - 04 चार - 03
165
0.413
0.413
1.392
1.392
योग:-
5
3.832
3.832
22.
152
अनु जनजाति
1.529
1.529
भदू पिता झीनों गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
1.529
1.529 2026
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1
153
0.821
0.821
23.
अनु.जनजाति
:
154
0.081
0.081.
महेंदा पिता वीरन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
155
0.405
0.405
0.636
156/2
0.636
4
योग:-
1.943
1.943
24.
2.023
2.023
156/3
अनु.जनजाति
भागचंद पिता कम्पू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
2.023
2.023
25.
0.983
157
0.983
अनु.जनजाति
दिनेश महेश ना.बा.पिता विपतलाल पा.माँ जुनिया बेवा विपतलाल गोंड़
0.421
177/1
0.421
योग :-
2
1.404
1.404
26.
160
1.562
1.562
चार 14
अनु.जनजाति
2.286
2.286
161
कुंआ कच्चा 01 महुआ - 14 कूरा बेवा धोकल; रूपचंद पिता बूठा; रोशन, लालमन, लोटन, लालचंद, फूलचंद पिता पिरमू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
2
3.848
3.848
27.
0.607
0.607
174/3
अनु.जनजाति
175
2.622
2.622
रामजी, रामदयाल पिता होरीलाल दुर्गावती , लखनवती पिता होरीलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.538
1.538
177/3
178
0.833
0.833
181
1.125
1.125
190
0.202
0.202
योग :-
6
6.927
6.927
28.
183
1.805
1.805
अनु.जनजाति
1.003
1.003
184
जती , जतन पिता ब्रजलाल दर्शन नेरसिंग पिता भूरा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2.808
2.808
0,769
185
0.769
0.129
187
0.129
0.874
0.874
189
0.223
192
0.223
2.229
193
2.229
2.454
2.454
आम 01
306/1
महुआ - 03 चार - 01
3.793
3.793
306/2
1.925
1.925
307/1
} }
8.172
8.172
योग :-
7
15.204
15.204
29.
186
0.534
0.534
अनु.जनजाति
लोटन, फूलचंद पिता पिरमू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
0.534
0.534
30.
0.129
0.129
285/2
अन्यपिछड़ा
वर्ग
शेख अकबर पिता शेख जुम्मन मुसलमान निवासी अमरवाड़ा (शासकीय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1
0.129
0.129 भाग 1 ]
2027
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
31.
अनु.जनजाति इंदरवती पति रमेश गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
32
अन्य पिछड़ा वर्ग सुनील पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
33
अन्यपिछड़ा वर्ग अनिल पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
33
कुल योग
2.
आम - 01
0.649
0.649
306/3
0.160-
0.160
307/2
महुआ 03 चार 06
0.565
0.565
306/4
0.280
0.280
307/3
2
1.654
1.654
0.162
96/6
0.162
0.243
0.243
195/3
2
0.405
0.405
0.243
0.243
94/1
94/2
0.235
0.235
0.478
0.478
0.234
0.234
97/1
0.202
0.202
97/5
3
0.914
0.914
77
72.239 हेक्टेयर
72.239 हेक्टेयर
मकान कच्चे/ पक्के 05 कुएं कच्चे/ पक्के 07 विभिन्न प्रजातियों के 72वृक्ष राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई. ) मुबंई, 400059 ) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ-12-04 / 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन ) अनुमति प्रदान की गई है . इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.
2028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि:-
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्त्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील -अमरवाड़ा के ग्राम- धाधरा की निजी भूमि रकबा-72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश्च लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ एफ- 12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश्च प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.
(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2029 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राष्नि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए.
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू- अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेश के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए .
(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.
(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश्चन विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि / भवन उसके किसी भी भाग को विकय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जें 2030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1 में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
(xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
(xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते.
(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा 2031 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशें एवं निर्देशं का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आर्ट्स पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी , पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए .
5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तो का भी समावेश किया जाये .
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशं का पालन सुनिश्चित किया जाये .
2032
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर , जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई.) मुबंई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं. - 1
नाम:- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा
साक्षी कं.-2 नाम:- सतपाल सिंह अरोरा
पिता का नाम : - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी. - 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)
पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार
(पवन कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र. )
पक्ष क्रमांक-2 Defice For, SKB Power Generasjon Dindaya Pradesh; Lid. ( दीपक गुप्ता )
DECTOR संयुक्त प्रबंध संचालक, " एस.के.एस. पॉवर जनरेन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " भाग 1 ]
2033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
क्रमांक 14497 प्रस्तु ० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक ०२/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत
भू- अर्जन राजस्व प्रकरण कमांक /03 / अ-82 / 2010-11
अनुबंध- पत्र (करारनामा)
यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला - छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के. एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का - 1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०२ जून 2011 को संपादित किया जा रहा है.
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार ( एम.ओ.यू.) " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई, 400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील- अमरवाड़ा के ग्राम- मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा 112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू- अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का कमांक-1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन- पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :-
2034
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
"परिशिष्ट-1 "
ग्राम- मन्दानगढ़ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियों का विवरण
क भूमिस्वामी का नाम पिता / पति का नाम 1
2
। रामकिशोर सुरेश प्रेमचंद देवचंद महेश व रामकिशन पिता होरी गोंड , नि० कोल्हिया भूमिस्वामी
योग
2 तुलाराम पिता प्रेमलाल कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
3 अमरचंद, बलदेव पिता चरणलाल मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
4 मुकेश पिता नरेश मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
5 अकलू पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
6 भगलू पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
प्रस्तावित खसरा नंबर
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में
अर्जन स्थल परआने वाली संपत्त्त्यिोंक. विवरण 3
4
5
6 1
0.279
0.279
01
0.279
0.279
2.023
3/2
2.023
महुआ- 02, चार- 02, भिलमा-02 01
2.023
2.023
0.900
2/1
0.900
01
0.900
0.900
0.302
2/2
0.302
01
0.302
0.302
0.232
4/1
0.232
0.465
5/4
0.465
महुआ - 02, चार 04, महुआ-01
चार-01 8
0.260
0.260
मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 चार-01 0.242
9/18
0.242
महुआ- 01 , 04
1.199
1.199
0.244
4/2
0.244
कुंआ कच्चा-01 0.121
0.121
5/1
0.365
0.365
0.465
0.465
5/5
महुआ - 02 0.705
0.705
9/10 10/4
मकान कच्चा-01 महुआ - 03 चार - 04 0.284
9/17
0.284
04
1.819
1.819 भाग 1 ]
2035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
7 भगत पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
4/3
5/2
10/1
5/6 امیر
9/12
योग
03 8
4/4 जागलाल पिता रामचन्द गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
5/3
10/2
5/7
9/1
9/11
9/16
योग
04
5/8 9 सुरेश , किरेश , नरेश, पिता किसन अकलु बेबा किसन गौंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6/1 {
9/6
9/7
9/14
योग
04 10 रामजी पिता बाराती गोंडनि० ग्राम भूमिस्वामी
5/9 6/2
5/14 {
9/5
9/9
योग
03 11 सोमजी पिता बराती गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
5/10 7/1
5/13 9/4 }
9/8
9/13
योग
04 0.201
0.201
0.270
0.270
कुंआ कच्चा- महुआ 02, चार - 03, 0.471
0.471
0.345
0.345
महुआ 03, 0.829
0.829
चार - 04, कुंआ कच्चा-01 1.645
1.645
महुआ - 02, चार - 02 0.545
0.545
महुआ 03, 0.303
0.303
चार- 03 0.585
0.585
मकान कच्चा-01 महुआ - 01 ,
चार - 01 0.262
0.262
1.695
1.695
0.585
0.585
महुआ- 02 , चार - 03, सागौन-04 0.555
0.555
0.405
0.405
कुंआ
पक्का-01 0.161
0.161
1.706
1.706
0.685
0.685
महुआ- 02, चार 01 0.041
0.041
महुआ - 01 0.161
0.161
0.202
0.202
0.958
0.958
1.845
1.845
0.507
0.507
महुआ- 03, चार 05 0.586
0.586
महुआ-03 नींबू-01 , जाम-05 0.566
0.566
0.161
0.161
1.820
1.820 2036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
12 सकरू पिता ईन्दरसिंह गौंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
13 सकरलाल पिता ईन्दरसिंह गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
14 मकरलाल पिता ईन्दरसिंह गौड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
15 सेहतलाल पिता अनकू गौंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
16 गनिया बाई पति शिबू गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
17 मनेश पिता झनका गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
18 रूसीलाबाई पति मनेश गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
19 रूसीलाबाई पति मनेश गौंड विसरवती पति गनाराम गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
[भाग 1 5/11
0.257
0.257
चार 02 7/2
01.
0.257
0.257
5/12
1.259
1.259
9/3 10/3
कुंआ कच्चा-01 महुआ- 01 , चार- 03 9/15
0.161
0.161
02
1.420
1.420
5/15
0.257
0.257
चार-02 7/3J
02
0.257
0.257
0.809
0.809
महुआ-02 18/3
0.672
0.672
मकान कच्चा-0 कुंआ पक्का-01 महुआ-03 चार- 02 02
1.481
1.481
11/2
1.389
1.389
महुआ - 02, चार 02 कहुआ- 02 01
1.389
1.389
11/3
0.576
0.576
मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा -01 आम- 01 चार- 04 12/6
0.121
0.121
12/7
0.101
0.101.
12/8
0.128
0.128
04
0.926
0.926
0.405
11/4 12/1
0.405 0.121
0.121
पलाश -01 बेर-01 चार- 01 0.526
0.526
17/10
0.008
0.008
महुआ -01 सेमर 01 चार 01 18/2
0.400
0.400
18/5
0.430
0.430
05
1.364
1.364
22/1
0.339
0.339
कुंआ कच्चा -01 01
0.339
0.339 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
20 विसरवती पति गनाराम गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
2037 1.000
1.000
महुआ 02
11/5
12/5
17/6
18/4
योग
03
11/6 21 गनाराम पिता झनका गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
चार 02
आम 03 साज- 03
तिनसा- 08
जाम- 04 0.008
0.008
0.435
0.435
महुआ -01 चा 05 1.443
1.443
0.212
0.212
12/9
12/3
12/4
18/1
योग
04
12/2 22 सुकर बेबा ऐतू बक्तू पिता ऐतू गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
17/3
17/5
योग
03
13 23 हेमचंद पिता कन्हैया कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
25/1
81
82
योग
05
14/1 24 जयवंती पति दिनेश गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
महुआ-01 चार-05 0.229
0.229
कुंआ कच्चा -0- महुआ -01 चार 02 0.060
0.060
0.400
0.400
मकान कच्चा ० ' कुंआ कच्चा 01 आम -01 0.901
0.901
0.405
0.405
महुआ -02 चार 03 0.261
0.261
0.073
0.073
महुआ -02 चा 02 0.739
0.739
0.206
0.206
महुआ -01 0.540
0.540
कुंआ कच्चा-01 आम- 02 महुअ -02
चार- 04 0.089
0.089
चार- 04 0.121
0.121.
जाम- 02 0.040
0.040
0.996
0.996
0.074
0.074
कुंआ पक्का-01 आम-02 चार-01 महुआ-01
आम-04 0.186
0.186
23/1
24/1
योग
02
14/2 25 तिलका बाई पति जंगलू गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी
14/3 0.260
0.260
0.148
0.148
कुंआ कच्चा-01
आम-02 चार-01 महुआ-01 0.073
0.073 2038
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
17/2
17/11
23/3
24/4
योग
03
15 26 दयाराम, मयाराम , बलराम, जंगी पिता झाडू सुमरवती बेबा झाडू विनोद पिता कृपाल मु. सतवंती बेबा कृपाल जाति लोहार नि०ग्राम भूमिस्वामी
16
योग
02
17/4 27 भेदाबाई पति बेनीराम गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी
25/2 30
27/1
33/2
33/12
योग
06 28
17/8
22/3 कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया (शा. पट्टेदार) नि ० ग्राम भूमिस्वामी कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया
नि० ग्राम भूमिस्वामी
80
योग
03
17/9 29 सिपतलाल पिता किशन लाल गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी
24/2
योग
01
31/1 30 पूना, पिता दादू कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
32/1 33/8
33/9
33/6
योग
02
19/1 31 पन्ना पिता दादू कतिया नि० ग्राम भूमि-स्वामी
33/7
33/10
योग
03
[भाग 1
कुआ पक्का-01 0.388
0.388
0.609
0.609
0.332
0.332
आम-01
चार-02 महुआ-02
भिलवा-01 0.340
0.340
आम-02 चार-08
महुआ-02 0.672
0.672
0.324
चार-02
0.324
1.096
1.096
0.486
0.486
कुंआ कच्चा -01 चार-02 1.582
1.582
0.032
0.032
चार-01 0.073
0.073
0.607
0.607
2.618
2.618
1.619
1.619
महुआ-01 0.061
0.061
0.825
0.825
कुंआ कच्चा-01 2.505
2.505
0.195
0.195
0.473
0.473
कुंआ पक्का -01 आम-02 महुआ-01 0.668
0.668
0.668
0.668
0.016
0.016
चार-04 0.401
0.401
महुआ-02 0.138
0.138
0.792
0.792
1.347
1.347
0.429
0.429
चार-01 1.776
1.776
1.541
1.541
चार-02 महुआ-04 भिलवा-02 0.502
0.502
चार-05 0.308
0.308
2.351
2.351 भाग 1 ]
2039
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
32 गंभीर पिता ठूठी गोंड़ नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
33 बलीराम पिता भादू कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
34 कबीरदास- श्याम - रवि पिता बलीराम कतिया नि.ग्राम भूमिस्वामी
योग
35 महेश पिता मथुराप्रसाद- परमानंद सोनू ना.बा. पिता नरेश पा.मा. शारदा बेबा नरेश टिकमनी बेबा मथुराप्रसाद लौहार नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग
36 शांति पति कलिराम कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
37 भगवत प्रसाद पिता कन्हैया कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
38 कलिराम पिता भादू कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
39 कैलाश पिता कलिराम , अतरो पति कलिराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
19/2
1.011
1.011
महुआ-01 31/3
0.340
0.340
31/4
0.506
0.506
बरगद -01 33/14
0.323
0.323
04
2.180
2.180
72/6
0.900
0.900
चार-02 महुआ-01 कुंआ कच्चा-० ' 01
0.900
0.900
20/1
0.945
0.945
चार--04
महुआ-02 21
0.729
0.729
चार-06 महुआ-03 20/2
0.382
0.382
31/7
0.708
0.708
चार-06
महुआ-03 33/11
1.113
1.113
चार-05
महुआ-03 72/7
0.312
0.312
06
4.189
4.189
0.356
0.356
चार-10
महुआ-04 01
0.356
0.356
23/2
0.607
0.607
24/3
कुंआ कच्चा--01 चार-05 01
0.607
0.607
25/3
0.556
0.556
चार-02
महुआ-01 83/1
0.308
0.308
02
0.864
0.864
26
1.072
1.072
कुंआ कच्चा-01 आम-05 जाम-01 बेर-01 गुरार-02 29
0,526
0.526
बेर-01 भिलवा-01 78
0.445
0.445
79
0.251
0.251
आम-02
} }
महुआ-02 0.696
0.696
03
2.294
2.294
27/2
0.777
0.777
मोयन-01 आम-02 जामुन-01
महुआ-01 01
0.777
0.777 2040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
40 रामस्वरूप पिता रम्मू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
41 गोंविंद, रेखन पिता अनूप गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
42 संतलाल पिता गंमीर गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
43 शिवचरण पिता मन्नू शा ० पट्टेदार नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
44 दिनेश पिता विपत गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
45 अजय विक्की पिता जतिराम , ममता बेबा जतिराम , रतनलाल पतिराम पिता गंगाराम, कतिया निवासी ग्राम- नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
46 रमेश- सरस-बन्तु- नेपाल त्रिलोकचंद , रमेशबती, सरसवती, सरला पिता बुद्ध फूल्लो वि. बुद्ध गौड़ नि० ग्रा० भुमि स्वामी शा ० पट्टेदार गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
47 परताप पिता बरियारी गोंड नि ०ग्राम भूमिस्वामी
योग
48 मेहताब पिता बरयारी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
[भाग 1 28/1
0.563
0.563
01
0.563
0.563
28/2
0.030
0.030
कुंआ कच्चा-० आम-03 65/2
0.012
0.012
02
0.042
0.042
31/5
0.210
0.210
01
0.210
0.210
32/2
1.982
1.982
(33/1 में से)
01
1.982
1.982
33/4
0.138
0.138
65/3
0.004
0.004
02
0.142
0.142
31/6
0.616
0.616
33/5
0.276
0.276
33/15
1.112
1.112
72/1
0.405
0.405
चार-01
महुआ-01 72/5
1.120
1.120
चार-02
महुआ-02 75/6
0.049
0.049
चार-1 06
3.578
3.578
33/13
0.567
0.567
01
0.567
0.567
65/4
0.020
0.020
68/1
0.389
0.389
69/1
0.404
0.404
कुंआ कच्चा-01 आम -01 03
0.813
0.813
65/5
0.025
0.025
69/6
0.160
0.160
69/7
0.365
0.365
74/2
0.174
भिलवा-01
0.174
चार -02 75/7
0.154
0.154
चार-01 05
0.878
0.878 2041 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
66
0.914
0.914
मकान कच्चा-01 49 सतिया बेबा झमरलाल बंशी बंशलाल अंशलाल पिता झमरलाल नि०ग्राम भूमिस्वामी
127/1 च
0.101
0.101
1.015
1.015 योग
01
1.015
1.015
67/1
1.003
1.003 50 नवीन कुमार पिता सुमरूलाल कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
मकान कच्चा-01 योग
01
1.003
1.003
67/2
0.105
0.105 51 भारत पिता भागचंद गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी
75/2
0.287
0.287
कुंआ कच्चा-01 भिलवा-01 चार-01 महुआ-01
76/1
0.081
0.081
77/1
0.250
0.250
0.331
0.331 योग
03
0.723
0.723
67/3
0.344
0.344 52 अरविंद पिता महेश कुमार गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
मकान पक्का-01 सागौन-40 आम-30 आंवला-150
69/12
0.805
0.805 योग
02
1.149
1.149
67/4
0.344
0.344
मकान कच्चा-01 53 सरविंद पिता महेश कुमार गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
सागौन-200 आम-165 नींबू-04 बादाम-02 नारियल-05 जाम-07 जामुन-03 लौंग-01
खारक -01
69/13
0.804
0.804
73/1
0,445
0.445
भिलवा-01 चार-01
73/2
0.231
0.231
75/5
0.097
0.097
भिलवा-01
76/2
0.575
0.575
77/2
योग
06
2.496
2.496 2042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
54 शिबू पिता बरयारी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
55 पारवति पति महेश गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
56 सुकदास , सुकदयाल, सुकलाल , पिता भारत गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
57 हरलाल पिता भागचंद गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
58 बतसिया बेबा भागचंद गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
59. रामाधार पिता बरयारी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
60 अमलसी , कमलसी पिता रामप्रसाद , कुसमाबाई बेबा रामप्रसाद गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
61 जयविंद पिता हरलाल , गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
62 गंगाराम पिता भादू कतिया नि ० ग्राम भूमिस्वामी
योग
63 शीला पति गंगाराम कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
[भाग 1 68/2
0.380
0.380
आम-01 69/8
1.100
1.100
महुआ-03
चार-12 76/3
0.101
0.101
77/3
0.660
0.660
{
0.761
0.761
03
2.241
2.241
0.900
0.900
69/2
सागौन-108
कुंआ कच्चा-02 आम-03 जाम -03 चार-01 कटहल -03 जामुन -01 01
0.900
0.900
69/3
0.700
0.700
कुंआ कच्चा-01 01
0.700
0.700
0.700
0.700
69/4
कुंआ पक्का-01 महुआ-01 आम-01 भिलवा-01 01
0.700
0.700
69/5
0.623
0.623
74/1
0.551
0.551
महुआ-01 02
1.174
1.174
69/9
0.160
0.160
कुंआ पक्का-01 महुआ-01 69/10
0.382
0.382
75/8
0.097
0.097
03
0.639
0.639
69/11
0.383
0.383
01
0.383
0.383
70
0.275
0.275
01
0.275
0.275
72/2
0.900
0.900
मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 महुआ-01 01
0.900
0.900
0.405
0.405
72/3
महुआ-01 चार- 02 72/4
0.750
0.750
महुआ-02 चार- 02 02
1.155
1.155 भाग 1 ]
2043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
64 जय हिंद पिता हरलाल गोंड़ नि ० ग्राम भूमिस्वामी
योग
65 चैतराम पिता गुलदास कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
66 पवन ना० बा ० पिता नारायण पां.मां, वो. खुर्द मूलाबाई बेबा नारायण कतिया नि०ग्राम भूस्वामी
योग
67 रामनाथ पिता बसोडी कतिया नि० ग्राम भूमि स्वामी
योग :-
68 धूरा पिता जुहार कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
69 ताराचंद पिता दुकलू कतिया
योग
70 सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
71 राजकुमार पिता तिलकू कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
72 सुपीया बेबा लालदास कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
73 पुसू-लोटन-अटल पिता गोठल गौली निवासी खकरा चौरई
योग
75/3
0.174
0.174
75/4
0.008
0.008
0.182
0.182
77/4
0.341
0.341
03
0.523
0.523
83/2
0.307
0.307
01
0.307
0.307
84/1
0.415
0.415
84/3
0.201
0.201
चार- 02 02
0.616
0.616
84/12
0.161
0.161
103/3
0.506
0.506
02
0.667
0.667
84/4
0.302
0.302
84/10
0.181
0.181
84/13
0.160
0.160
0.385
103/2
0.385
महुआ-01 04
1.028
1.028
85/1
0.676
0.676
85/4
0.674
0.674
02
1.350
1.350
84/6
0.282
0.282
84/9
0.282
0.282
चार- 01 84/15
0.153
0.153
03
0.717
0.717
84/7
0.546
0.546
चार- 01 84/14
0.101
0.101
चार- 01 02
0.647
0.647
84/8
0.283
0.283
01
0.283
0.283
86
0.186
0.186
87
0.081
0.081
92
1.372
1.372
महुआ- 01 03
1.639
1.639 2044
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
74 रामस्वरूप , राजकुमार पिता मेहताब मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
75 बिसनलाल पिता जुहार कतिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
76 श्यामलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भमूिस्वामी
योग
77 विनोद पिता बिसनलाल कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
78 कूवरलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
79. लाला पिता टीकाराम गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
80 टीपू पिता दुबे मेहरा नि ० ग्राम भूमिस्वामी
योग
81 अनुसूईया पति टीपू मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी
योग
[भाग 1
1.1.14
1.114
88/2
1.114
1.114
01
0.404
0.404
103/1
महुआ-02
चार- 02
0.404
0.404
01
0.322
84/5
0.322
0.040
89/1
0.040
0.202
0.202
90/1
102/1
0.534
0.534
0.776
0.776
0.081
0.081
89/2
0.040
0.040
90/2
0.103
0.103
102/2
0.224
0.224
03
1.322
1.322
0.381
84/11
0.381
0.829
0.829
96/02
1.210
1.210
02
0.053
0.053
89/4
0.178
0.178
90/4
0.231
102/4
0.231
0.462
0.462
0.040
0.040
89/5
0.243
0.243
90/5
0.226
0.226
102/5
0.509
0.509
0.971
0.971
02
0.243
89/3
0.243
0.607
0.607
90/3
महुआ- 04 चार-04
1.214
102/3
1.214
2.064
2.064
2.064
2.064
01
0.112
0.112
93/17
94/1
0.008
0.008
97/2
1.000
98/2
1.000
1.120
1.120
03
93/2
महुआ- 01 चार-01
1.300
1.300
94/2
1.300
1.300
01 भाग 1 ]
2045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
जियन पिता दूबे मेहरा नि० ग्राम, भूदान-धारक 82
योग
83 बतसिया पिता असाडू गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
रामप्रसाद महालाल पिता पन्ना गौली नि० ग्राम भूमिस्वामी 84
योग
85 लेखराम - बबलू- पिंकू- सुनीता अनिता पिता कन्हैया- सुमंत्रा बेबा कन्हैया,
गोपाल- रज्जू-रम्मू-जैवंति छोटीबाई पिता नन्हे, चम्पा बेबा नन्हे, बलदेव, रेवाराम, केवलराम , पार्वती, नन्हरवति पिता लक्खू, तिजिया बेबा, लक्खू मेहरा नि.ग्राम भूस्वामी
योग
86 पारवती पति संतोष , बलदेव पिता लक्खू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
87 ललता पति सांऊलाल कतिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
88 लेखराम पिता कन्हैयालाल सुरेश - पिंकू ना.बा. पिता कन्हैया पा.मा. वो खुद सुमत्रां बेबा कन्हैयालाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
राजू राजेश पिता टीपू मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी 89
योग
श्री चंद पिता झीनों मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी 90
योग
महुआ- 01
0.219
0.219
95
0.1.86
0.186
96/1 {
0.405
0.405
0.405
0.405
01
0.131
चार-04 0.131
97/3
0.131
0.131
01
0.734
0.734
98/1
0.734
0.734
01
0.577
0.577
99
0.735
100/1
0.735
109/3
1.312
1.312
02
100/2
0.405
0.405
109/13
1.011
100/3
1.011
109/14
1.416
1.416
02
1.189
1.189
85/2
0.324
0.324
85/3
1.513
1.513
02
100/4
0.405
0.405
109/15
भिलवा- 02 चार-10 100/5
1.011
1.011
109/16
1.416
1.416
02
कुंआ कच्चा-
0.749
0.749
101/1 क
01 महुआ-01 105/1क
101/4
0.243
0.243
105/4
101/14
0.064
0.064
105/15
1.056
1.056
03
0.270
0.270
101/1 ख
0.202
0.202
105/23
0.472
0.472
02 2046
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
101/1 ग 91 डिमाकचंद पिता झीनों मेहरानि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
01
101/ 1 घ 92 गुमान सिंग पिता झीनो मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
01
101/2 पूरेलाल भूमिस्वामी 93 पूसूलाल पुसराज पिता सीताराम मेहरा नि०ग्राम
105/2
101/19
105/20
101/22
105/23
योग
02
101/3 94 मोहना पिता टीकाराम गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी
105/3
105/14
योग
02
101/5 95 आशीष पिता घासीराम गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी
105/5
116/3
योग
02
101/6 96 मोहना, लाला,पिता टीकाराम फूल्ली बेबा टीकाराम गोंड नि.ग्राम भूमिस्वामी
105/6
101/8
105/8
101/10
105/10
109/11
योग
04
101/7 97 राजेश पिता घासीराम गोंड नि ० ग्राम भूमिस्वामी
105/7
101/11
105/11 ख
116/5
योग
04
[भाग 1 0.269
0.269
कुंआ कच्चा- 01
0.269
0.269
सागौन- 01 0.270
0.270
जाम- 01 0.270
0.270
चार-01 0.081
0,081
महुआ-02
0.628
0.628
0.709
0.709
0.264
0.264
0.243
0.243
}
0.507
0.507
1.216
1.216
0.081
0.081
महुआ-01 चार- 02 0.632
0.632
0.713
0.713
0.405
0.405
1.118
1.118
पीपल-01 0.283
0.283
0.445
0.445
0.728
0.728
0.146
0.146
0.874
0.874
0.142
0.142
महुआ-01 चार- 04 0.404 }
0.404
0.546
0.546
0.121
0.121
0.162
0.162
0.283
0.283
0.105
0.105 कुंआ कच्चा-01
0.753
0.753
0.858
0.858
0.097
0.097
1.784
1.784
0.162
0.162
महुआ-01 चार- 04
बरगद-01 ?
0.142
0.142
0.304
0.304
0.081
0.081
0.403
0.403
0.069
0.069
0.857
0.857 भाग 1 ]
2047
मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 10 जून 2011
98 श्री चंद -गुमानसिंग पिता झीनो महरा नि ग्राम भूमि स्वामी
योग
99 मुले सविता बेबा ज्ञानी- आशाराम, राहुल , ना.बा. पिता ज्ञानी पा.मा. सविता राजा पिता किशोर, कृष्णाबाई बेबा किशोर मेहरा नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग
100 सुनीता बाई पति घासीराम गोंड निवास ग्राम भूमिस्वामी
योग
101 हेमराज पिता जीयन मेहरा निवास ग्राम भूमिस्वामी
योग
102 महेश पिता मथुराप्रसाद लोहारनि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
103 सीताराम पिता दुबे मेहरा नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
104 रामू पिता झाडू गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
योग
महायोग :-
0.081
0.081
101/97
0.923
0.923
105/9
1.004
1.004
01
1.004
1,004
101/17
0.749
0.749
105/18
101/18
0.064
0.064
105/19
0.813
0.813
101/21
0.243
0.243
03
1.056
1.056
105/11 क
0.900
0.900
कुआ पक्का-01 महुआ-01 आम- 02 01
0.900
0.900
101/15
0.749
0.749
105/16
101/16
0.064
0.064
105/17
0.813
0.813
101/201
0.243
0.243
105/21
03
1.056
1.056
0.121
0.121
101/13
कुंआ कच्चा-01 0.121
0.121
105/13
02
0.242
0.242
101/12
0.121
0.121
कुंआ कच्चा-01 जाम-02 नींबू- 01 आम-01 0.057
0.057
105/12
116/2
0.016
0.016
0.194
0.194
योग
01
0.194
0.194
104
1.141
1.141
01
1.141
1.141
112.317 हेक्टेयर
112.317 हेक्टेयर
12मकान कच्चे/ पक्के 33कुंए कच्चे/ पक्के विभिन्न प्रजातियों के 918वृक्ष 2048
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1 2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है , मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ -12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू- अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है . कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध- पत्र निष्पादित किया जाता है.
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-
(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.
भाग 1 ]
2049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील- अमरवाड़ा के ग्राम- मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा 112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू- अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक / एफ-12-04 / 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
(i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए . मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.
(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू- अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए.
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
2050
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1 (vi
) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.
(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
(viii
) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए भू- अर्जन अधिनियम के तहत)
(xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि / भवन उसके किसी भी भाग को विकय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
(
xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
भाग 1 ]
2051
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
(xvi ) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
(xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते.
(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा ।
(xxii ) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2052
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू - अर्जन की कार्यवाही के > पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी , इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि कय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये , कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू- अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है . उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी , पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए
5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये , जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
भाग 1 ]
2053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक , जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर , अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) स्थानीय कार्यालय , विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं. - 1
Khung नाम : - (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर
पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा
साक्षी कं.-2
नाम:- सतपाल सिंह अरोरा
पिता का नाम : - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी.- 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)
पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
le (पवन कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) पक्ष क्रमांक-2
Nafice . For, SKB Power Ceneration ( Madhya Pradesh ) Ltd. (दीपक गुप्ता)
संयुक्त प्रबंध संचालक "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " 2054
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
कमांक / 4496 / प्रस्तु० / भू- अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 02/06/2011 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) की धारा 41 के अन्तर्गत
भू- अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / 04 / अ -82 / 2010-11
अनुबंध - पत्र (करारनामा)
यह अनुबंध- पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर , जिला- छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं , (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राज्यपाल " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम , 1956 का -1 के अंन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है । जिसकी ओर से मुख्यत्यार- श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " में कार्य कर रहे हैं , के मध्य आज दिनांक 02 जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है .
1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिसः 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड , जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुबंई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम - लछुआ की निजी भूमि रकबा 84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक -1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन - पत्र पेश किया है । जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है:-
भाग 1 ]
2055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
"परिशिष्ट-1 "
ग्राम- लघुआ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एव उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियों का विवरण
क्रमांक भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम
अन्य विवरण
प्रस्तावित खसरा
> नंबर
1
2
3 1.
3/1
5 ज्ञानाबाई बेवा मंगलसा सुमेरचंद कुबेरचंद जागेश पिता मंगलशा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
2 2
210 लक्ष्मणप्रसाद पिता परसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
{
211/1
योग :-
1 3
211/2 प्रकाश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 4
211/3 निरन पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 5
211/4 गोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
योग :-
6
211/5 सोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
योग :-
7
211/6 महेश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 8
233/2 संतकुमार पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
234/3
247/2
248/2
249/4
253/2
257/3
2
योग :-
09
240/1 अगहन, भोजे पिता ताराचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
246/1
250/1
251/1
4
योग :-
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
4
5
6 5.532
5.532
1.052
1.052
6.584
6.584
1.590
1.590
1.274
1.274
2,864
2.864
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
0.243
2.468
2.468
2.468
2.468
0.336
0.336
2.804
2.804
0.813
0.813
महुआ-02 1.000
1.000
0.770
0.770
कच्चा कुंआ-01 0.089
0.089
2.672
2.672 2056
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
10 सुभाष पिता गुरू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
11 मेहतर, सेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
12 ग्यासबती पिता नवलसिंग गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
13 सतनीबाई पति सहतर गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
14 सुनिया बेवा लालदास अबीरचंद सुकरचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
15 गुलदास पिता रामू चैता, सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
16 सुमरलाल, माना ,सम्मा, पतिराम पिता भोपत कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
17
[भाग 1 1.000
1.000
पक्काकुआ-01 240/2
1
1.000
1.000
0.015
0.015
कच्चा कुंआ-01 246/2
2.890
259/3
2.890
2
2.905
2.905
4.211
246/3
4.211
1
4.211
4.211
0.565
246/4
0.565
0.360
0.360
246/5
246/6
0.405
0.405
1
1.330
1.330
0.526
0.526
249/1
1
0.526
0.526
249/6
0.720
0.720
0.720
1
0.720
249/7
0.719
0.719
249/12
0.607
0.607
254/5
0.045
0.045
255/2
0.092
0.092
1.463
1.463
1
1.463
1.463
0.478
0.478
249/87
भजनि , खयाली पिता गोलामली कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी 254/15
योग :-
18 कौशल्या बेवा सूरन बिसनलाल पिता सूरन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.141
0.141
0.619
0.619
1
0.619
0.619
249/9
0.363
0.363
0.109
0.109
254/2 }
254/3
योग :-
19 भंगन बेवा गोलन सजनलाल , छोटीबाई, सुकलिया पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
20 फकीरचंद , धरमचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी 0.081
0.081
}
0.190
0.190
2
0.553
0.553
0.304
0.304
232/3
0.304
0.304
249/10
2
0.608
0.608
0.447
0.447
249/13
0.242
0.242
253/1
}
योग:-
0.689
0.689
0.095
0.095
255/3
2
0.784
0.784 भाग 1 ]
2057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
21.
250/2 मेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
251/2
योग :-
2 22
236/2 नरेश पिता असाडु कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
238/2
247/6
}
252/2
योग :-
3 23
236/5 सनीराम पिता आसडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
252/3
238/4
247/7
3
योग :-
24
252/5 नारायण पिता असाडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
235/2
236/3
237/1
238/3
2
योग :-
25
254/4 उजरलाल पिता बाबू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
255/1
247/1
248/1
249/15
2
योग :-
26
257/1 सूरजवती बेवा सकरलाल , संतराम पिता सकरलाल सविता, अनीता, तिरमाबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
योग:-
27
257/2 केराबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
योग :-
28
258 जीरा, मीरा पिता रिंदो रामजी, सोमजी, किशनलाल पिता बराती गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 1.651
1.651
0.870
0.870
2.521
2.521
तिनसा- 15 0.219
0.219
0.554
0.554
महुआ- 01
सागौन- 01 0.196
0.196
कच्चा मकान- 01 कच्चा कुंआ-01 0.750
0.750
0.077
0.077
1.046
1.046
0.219
0.219
0.077
0.077
0.554
0.554
0.196
0.196
0.750
0.750
1.046
1.046
0.109
0.109
तिनसा- 10
0.081
0.081
बेर - 01 0.219
0.219
नीलगिरी 02 0.502
0.502
बबूल - 01 0.356
0.356
1.158
1.158
1.267
1.267
0.074
0.074
0.096
0.096
}
0.170
0.170
0.047
0.047
0.142
0.142
0.570
0.570
0.759
0.759
0.929
0.929
0.336
0.336
0.336
0.336
0.635
0.635
0.635
0.635
0.526
0.526
0,526
0.526 2058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
29
260 गणेश पिता सेकू रामवती पिता सेकू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
266
योग :-
2 30
261/1 सुदमानसा पिता सुम्मन कचरा बेवा सुम्मन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
262/1
2
योग :-
31
261/3 सुशीलाबाई पिता गुलमानसा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
262/3
योग :-
2 32
261/2 गुलमानसा पिता वीरन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
योग :-
33
262/2 रामकली पिता जगन कुसुम बाई बेवा जगन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 34
263/1
264/1 बिस्तूपिता मिंटू ज्ञानलाल, ज्ञानचंद पिता सूबेलाल सोमवति बेवा गनपत समलवती बेवा सखाराम अशोक, संतोष, कमल पिता सखराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
2 35
263/2 सेहतर पिता सोपत गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
264/2
योग :-
1 36 अगहन पिता ताराचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
264/3
योग :-
1 37
[भाग 1 0.364
0.364
0.235
0.235
0.599
0.599
0.710
0.710
पक्काकुंआ - 01
महुआ-03 0.969
0.969
चार- 04 1.679
1.679
0.500
0.500
0.500
0.500
}
1.000
1.000
1.000
1.000
1.214
1.214
चार 02
महुआ- 01
आम - 01 1.214
1.214
0.129
0.129
0.129
0.129
1.376
आम - 02
1.376
चार 10
महुआ 02 2.395
2.395
महुआ 02 3.771
3.771
1.130
कच्चा कुंआ - 01
1.130
1.719
1.719 }
2.849
2.849
2.849
2.849
0.405
0.405
0.809
0.809
}
1.214
1.214
1.214
1.214
0.344
263/41
भोजे पिता ताराचंद गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
264/4
योग :-
1 38
263/57 धीरा पिता सुक्कन गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
264/55
योग :-
1 39
265/1 ज्ञानचंद , ज्ञानलाल पिता सूबेलाल गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
268/14
योग -
2 0.3447
0.870
0.870 }
1.214
1.214
1.214
1.214
0.324
0.3247
0.162
0.162
0.486
0.486
0.486
0.486
3.480
3.480
महुआ - 07 1,356
1.356
चार 03 4.836
4.836 भाग 1 ]
2059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
40
265/2
268/7
268/9 संतरा , केशरिया , किसिया पिता शंकरलाल संतकुमार पिता शंकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
2 41
267/1 सामवतीबाई बेवा सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 42
267/2 अशोक पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 43
267/3 संतोष पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 44
267/4 कमल पिता सखाराम गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 45 मीराबाई बेबा धीरा गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.688
0.688
0.971
0.971
0.202
0.202
1.173
1.173
1.861
1.861
1.610
1.610
1.610
1.610
1.845
1.845
1.845
1.845
1.846
1.846
1,846
1.846
1.846
1.846
1.846
1.846
0.475
0.475
268/47
268/85
योग :-
1 46
268/6 मलखू, पिरमू पिता दल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 47
269 बिस्तूपिता मिंटू गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 48 बुधन पिता बाबाजी गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
272
271 }
योग :-
1
273 49 मधुकर, विद्याधर पिता शंकरराव पुष्पा बेवा रमाकांत राजू, जयंत, आनंद पिता रमाकांत छाया बेवा दत्तात्रेयराव, किरण पिता दत्तात्रेयराव नीता बेवा सुरेश ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 50
231 0.477
0.477
0.952
0.952
0.952
0.952
0.016
0.016
0.016
0.016
0.583
0.583
पक्कामकान 01 कुंआ कच्चा 01 0.583
0.583
0.849
0.849
महुआ 04 चार - 01 0.523
0.523
1.372
1.372
1.372
1.372
1.056
1.056
1.056
1.056
0.458
0.458
0.486
232/1
0.486
234/1
249/2 फागलाल, अमरचंद पिता गोलन छोटीबाई , सुकलीबाई पिता गोलन भंगन बेवा गोलन सजनलाल, जगनलाल पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
योग :-
0.061
0.061
3,460
3.460
4.007
4.007
4.465
4.465 2060
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
51
230/1 ग्यासबती बेवा झनकलाल ममता, शकुन, शांति पिता झनकलाल, बलराम पिता झनकलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 52
236/4 मंतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
237/3
247/4
249/14
योग :-
1 53
235/3 संतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
236/1
237/1
247/3
248/3
249/11
1
योग :-
54
274 उर्मिला पति लखन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 55
230/2 रोशन लालमन, लाला लालचंद फूलचंद, निरमू हरमन, हरलाल, हल्केलाल, पिता रूपचंद, चूडामन, हीरालाल, मुन्नालाल पिता हरचंद प्रहलाद मोहनलाल, पिता भागचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग :-
1 56
172/5 गिरेश पिता असाडू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
235/3
236/4
237/2
238/3
1
योग :-
कुल योग
[भाग 1 1.549
1.549
1.549
1.549
0.013
चार 08
0.013
तिनसा - 02 0.125
0.125
0.027
0.027
1.127
1.127
1.292
1.292
1.292
1.292
0.162
बेहड़ा - 01
0.162
0.013
0.013
सागौन - 03 0.126
0.126
0.027
0.027
0.101
0.101
0.963
0.963
1.392
1.392
1.392
1.392
2.016
2.016
2.016
2.016
1.579
1.579
1.579
1.579
0.016
चार - 05
0.016
साज 01
बांस 03 0,081
0.081
महुआ - 01
बबूल - 04 0.219
0.219
जाम - 01
आम - 02 0.501
0.501
तिनसा 02
पीपल 01 0.354
0.354
कुंआ कच्चा- 01
मकान पक्का 01 1.171
1.171
1.171
1.171
मकान कच्चे
/पक्के-03
कुंऐ कच्चे 84.606
84.606
/पक्के- 08 हेक्टेयर
हेक्टेयर
विभिन्न
प्रजातियों के
-119 वृक्ष भाग 1 ]
2061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश ) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यो के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किग्रान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ-12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है. इसका इस अनुबंध- पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.
कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है , कि : - (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू- अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू- अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं / परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा.
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील - अमरवाड़ा के ग्राम - लघुआ की निजी भूमि रकबा-84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन , स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मो के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन- पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ- 12-04/ 2010 / सात / 2 ए / भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
2062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
[भाग 1 (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्ते या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगें.
(ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है , उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
(iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू- अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन की कार्यवाही की जाए .
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
(v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
(vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें.
(vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
(viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
2063 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
(x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
(xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44- ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
( xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विकय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन , इमारतें, शासन को अपने कब्जें में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
(xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
(xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
(xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
(xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
(xvii ) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
2064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्ते.
(xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
(xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो , उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्ज़ा मानकार भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
(xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
(xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि , यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधांए कंपनी देगी , पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए .
भाग 1 ]
2065
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
5. आवेदक कंपनी से भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक -1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो " एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क , अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई. ) मुबंई, -400059) स्थानीय कार्यालय , विवेकानंद कॉलोनी छिदंवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.
साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता) साक्षी कं.- 1
नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
अतिरिक्त कलेक्टर
पता : शासकीय आवास गृह साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा
साक्षी कं.2 नाम:- सतपाल सिंह अरोरा
पिता का नाम: - कस्तूरीलाल जी अरोरा पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148 गिरीपेठ जे.बी. - 3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10 (महाराष्ट्र राज्य)
पक्ष क्रमांक-1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(पवन कुमार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र .)
पक्ष कमांक-2 For, SKS Power Generation Pradesh) Ltd.
( दीपक गुप्ता CTOR DIRECTOR संयुक्त प्रबंध संचालक,
" एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड " 2066
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली , दिनांक 16 मई 2011
क्र. 711 - भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(6) (1) सिंगरौली
(2) चितरंगी
0.36
मटिहनी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , चितरंगी चितरंगी बगैया बाया गेरुई सुलखान मार्ग के किमी . 33/2 में गोतान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 18 मई 2011
क्र. 877 - भू- अर्जन- 2011- प्र. क्र. 01-अ- 2010-11- कले . प्र. क्र. 25-अ-82-2010-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(6)
(4) 1.821
बड़वानी
(3) भामटा
बड़वानी
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा. , स.स.प. पुनर्वास संभाग बड़वानी.
सरदार सरोवर परियोजना (अंतर्राज्यीय परियोजना ) से प्रभावित ग्राम आवल्दा के पुर्नबसाहट हेतु.
नोट.- 2 . भूमि का नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा. , स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 25 मई 2011
प्र . क्र. 1 अ- 82 -वर्ष 2009-10- भू-अर्जन-3982 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : --
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
8.117 बैतूल घोड़ाडोंगरी झाडकुण्ड
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
झाडकुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र . क्र. 6 अ-82 - वर्ष 2009-10 - भू-अर्जन-3981.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
9.036 घोड़ाडोंगरी चिखली
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 2 , बैतूल.
झाडकुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विजय आनंद कुरील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2068
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011
क्र. 1559 - भू- अर्जन-2010- रा.प्र.क्र.अ82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में ) (2)
(4)
(3) सामली
पेटलावद
(1) झाबुआ
0.62 योग .. 0.62
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पनास तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011
क्र. 1690 - भू- अर्जन- 2010 - रा.प्र.क्र. -अ 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) (1)
(4) (2) पेटलावद
झाबुआ
(3) चारणपुरा
1.01 योग .. 1.01
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बेड़दा तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1691 - भू-अर्जन- 2010- रा.प्र.क्र.अ82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]
2069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: ---
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
पनास
5.02 पेटलावद
झाबुआ
योग .. 5.02
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पनास तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1693 - भू- अर्जन - 2010 - रा.प्र.क्र.अ82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
काजबी
पेटलावद
17.63 झाबुआ
योग .. 17.63
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पनास तालाब निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , झाबुआ.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 27 मई 2011
क्र. क-4187 - भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 12-अ- 82-10-11 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि 2070
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टर में )
पटवारी हल्का नंबर (1)
(2)
(3)
(4) सागर
बण्डा कैथौरा
8.19
82 (2)
(5)
(6)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , सागर. ( म. प्र. ) .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-कैथौरा.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 4186- भू-अर्जन- 2011- प्र.क्र. 19-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
( हेक्टर में )
पटवारी हल्का नंबर (1)
(2)
(3)
(4)
ततरवारा
44 सागर
4.12 शाहगढ़
( 2)
(6)
(5)
बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर. (म. प्र. ) .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम- ततरवारा.
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
महू, दिनांक 30 मई 2011
क्र. -भू- अर्जन-2011. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भाग 1 ]
2071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा सह 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(4)
(3)
इन्दौर
1.510
मानपुर
2.637
सिहोद
डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) .
खेडी
0.020
3.563
दुर्जनपुरा
योग .. 7.730 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , लिमिटेड, इन्दौर.
लेबड-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- लेबड - मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 1 जून 2011
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 276- भू- अर्जन-08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(3)
(1) (2)
(4) सतना उचेहरा
1.657
इचौल
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 277- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 2072
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6) सतना
9.162
उचेहरा
इचौल
कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना.
बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10 - पत्र क्र. 278- भू-अर्जन-08. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(3)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4)
(5)
(1) सतना
(2) मैहर
पथरहटा
0.031
कार्यपालन यंत्री , न.घा.वि. संभाग क्रमांक 09, मैहर.
(6) दायीं तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 1 जून 2011
प्र. क्र. 2 - भू.अ. - ए- 82-10-11- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल खसरा
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1) भोपाल बैरसिया/भोपाल
(3) कोटरा चौपड़ा
(5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
(4) 159/3 159/1/1 160/1/1 160/2
1.583 0.809 0.992 1.283
(6) सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
2073 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
167/1
1.263
167/2
1.287
1.619
163
0.263
164
165
1.360
0.150
168
196
0.238
198
0.169
200
0.259
0.295
194
0.312
197/255/199
209
0.251
246/1
0.140
246/2
0.133
247/1/1
0.084
247/1/2
0.084
0.084
247/2
247/3
0.084
0.250
160/1/3
160/1/2
1.200
167/3
0.093
कुल योग 14.285
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 4- भू.अ. - ए-82-10-11 - सात1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में )
(1) भोपाल
(2) बैरसिया/भोपाल
0.023
(3) खैजड़ा बब्बर
0.405
1.619
(5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.
(4) 74, 75/1/2क 74, 75/1 / 2 ग 74, 75/ 1/2ख 73/2
2.023
(6) सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
1.011
68, 69/2 2074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
67/2
1.214
66/2
1.214
1.023
187/2,
187/1 /2/2क }
59/1
1.000
352/60/1
0.057
1.023
187/2,
187/1 / 2/ 2 ड }
0.040
61/2
1.023
187/2,
187/1 / 2/ 2 ग
61/1
0.253
1.023
187/2,
187/ 1 / 2/ 2 घ
}
51/2
1.214
0.490
52, 53/2क
0.494
52, 53/ 2ख
56/2/1
1.672
56/2/2
1.672
187/2,
1 0.709
187/1/2/2च
149/2/2
0.405
56/2/3
1.668
56/2/4
1.668
26/2क
1.279
27/2
0.186
1.023
187/2,
187/1/2/2ख
}
352/60/2
0.024
62
1.404
48/1
0.583
26/2ख
0.884
187/2, 11.011
187/1/2/2च2
48/2
2.285
191
1.076
54/2/1
0.583
48/3
0.462
54/2/3
0.659
54/2/2
0.579
145/2/2
0.696
145/2/1
0.692
145/3
0.158
146/1
1.268
188/2/3/2
1.088 भाग 1 ]
2075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
146/3/2
0.120
147
1.092
143/4
1.254
146/2
1.011
146/3/1
2.833
183/2क
0.539
187/1 /1 /1 क 0.773
183/2ख
0.539
187/1 / 1 /1 ख 0.773
149/2/1
0.405
183/ 2 ग
0.539
187/1 /1 /1 ग 0.773
186
2.262
187/1/1/2
2.000
192/2/1
3.237
192/2/2
2.423
61.456
कुल योग (5)
(6) (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/
नगर/ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
तालुका
जाने वाले हैं
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
712 भोपाल बैरसिया/भोपाल
0.050
बड़ोरी
713
0.730
0.200
714
666
0.960
1.030
683
715
0.720
717
0.500
726
0.030
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र . 2 , विदिशा.
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
2076
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(6)
581/2
0.700
662
0.880
663
0.480
1.130
677
678
0.100
0.040
679/2
582
0.620
583
0.600
585
0.080
574/1
0.240
679/1/1
0.640
0.630
679/1/2
580
1.000
574/2
0.570
579/2
0.050
724
0.110
725
0.850
305
1.070
732
0.810
734
0.820
735
0.190
0.350
736
737
1.120
710
0.100
711
0.700
668
0.160
670
0.340
0.550
671
674
1.250
664
0.410
0.880
665
685/1
0.150
792
0.150
793
0.770
723
0.970
727
0.030
733
1.410
728
1.390
729
0.120
730
0.260
731
0.250
कुल योग 27.190
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
2077
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
प्र . क्र. 6 - भू.अ. - ए- 82-10-11 -सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं खसरा नं . रकबा (हेक्टर में )
(1)
(3)
(2)
(4) भोपाल बैरसिया/ भोपाल चार पहाड़ी 181 183 0.100 184 1.200 185 0.260 186 0.130 187 0.250 कुल योग 2.350
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
0.410
सम्राट अशोक सागर कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 7- भू.अ. - ए 82-10-11 - सात1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) भोपाल बैरसिया/ भोपाल रोंझियां 5 19/2 6 19/1
1.490 0.180 1.480 0.130
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
2078
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(6) (2)
(3)
(1)
(4)
(5)
77
0.060
1.380
11/2
0.700
17
1.380
18
1.380
27/1
0.230
0.230
27/2
27/3
0.230
0.120
27/4
27/5
0.020
38
0.100
28
0.590
1.020
29
30
0.820
0.100
39
31/2
0.360
31/1
0.240
32
0.610
33
1.180
40
0.920
41
0.460
42
0.460
71
0.200
56
0.320
57/1
1.350
66
0.070
58
0.090
63
0.420
62
0.510
76
0.090
64
0.460
0.450
65
215
0.200
67
0.630
72
0.160
73
0.160
74
0.160
75
0.060
0.210
84
86
0.160
87
0.170
0.290
88
89
1.200 भाग 1 ]
2079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
0.710
90
2.020
91
92
0.720
93
0.300
95
0.730
0.730
312/95
0.400
96
1.200
98
104
1.050
105
0.560
106
0.410
107
0.160
108
4.670
0.200
113
114
0.090
0.340
115
0.280
116
117
0.430
202
0.280
234
2.260
235/1
0.720
235/2
0.060
12
0.810
42.360
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 8 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात - 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया
तहसील/ तालुका
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
25/1
भोपाल बैरसिया/ भोपाल बरीं बगराज
0.364
25/2/2
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
25/2/1 26
0.064 0.065 0.125.
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
2080
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
28
0.619
48/1
0.243
48/2
0.243
49/1
0.206
49/2
0.210
57
0.429
60/1
0.093
55/1
0.445
0.166
175
55/2
0.441
58/2
0.138
0.202
60/2
51/1/1
1.056
51/1/2
0.570
0.696
54/1/3
51/1/3
0.692
54/1/1
0.322
0.389
54/1/2
54/2/2
0.173
56/1
0.324
56/2
0.174
191/2
0.129
80
0.251
127/2
2.393
0.486
132/2
336/126
0.299
58/1
0.405
59/1
0.405
59/2
0.105
92/1 क
1.039
92/1 ख
1.039
0.809
92/1 ग
0.878
82
0.851
84, 85/1
87, 82/2 , 1
2.454
89/1, 189/1
87, 82/2 ,
1.011
89/1 , 189/2
0.376
84, 85/2
0.323
84, 85/3
87, 82/2 ,
1.064
89/1, 189/3
87, 82/2 ,
0.242
89/1 , 189/4
} 2081 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
0,470
138/2
263,266,269/ 2 1.784
264
0.388
265
0.267
54/2/1
0.579
1.724
90/1
0.202
137/2/2
249/2/2
0.028
251/2
1.902
0.121
182
90/2
1.429
92/2
2.889
137/2/1
0.202
253/2
1.505
253/3
0.162
91/1/2
0.934
91/1/3
0.312
0.316
91/1/4
91/1/5
0.312
129/2
0.809
181/1
0.040
129/3
0.809
181/2
0.040
0.809
129/4
0.040
181/3
142/1/2
0.684
142/2
0.413
332/142/1
0.624
143/1
1.348
144
0.154
174/2
0.097
0.708
81/1
81/2
0.708
192
1.720
193/2/ 1 ख
0.506
190/2
0.041
271
0.611
193/2/1 क
0.506
0.506
193/2/2
194/2/2
1.538
251/1
3.557 2082
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
143/2
1.497
247/2
0.045
183
0.101
248/2
0.417
248/3
0.417
248/4
0.417
258/1
1.820
258/2
0.615
258/3
0.611
0.611
258/4
260
0.041
261
1.331
170, 178,
0.526
179/1
170, 178,
0.290
179/2/1
170 , 178,
0.101
179/2/3
170, 178,
0.210
179/2/2
170, 178,
0.263
179/2/4
0.567
263,266,269 /1
272/1
0.325
272/2
0.700
180
0.069
185/2
0.081
186/1/2
0.016
0.100
170, 178 , 179/2/5क
170, 178,
0.090
179/2/5ख
186/2
0.154
कुल योग 66.217
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया , जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, भाग 1 ]
2083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
बगराज
88/1/1
0.854
भोपाल बैरसिया/भोपाल
88/1/2
0.854
88/1/3
0.858
88/2
2.420
87
2.132
0.085
171/1
183/2
0.564
203/171/1/2 1.214
183/3
0.568
183/1
0.564
0.809
183/4
183/5
0.809
0.907
184
185
0.930
186
2.857
16.425
कुल योग (2)
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 ,
विदिशा.
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 10- भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(4)
37/1/1
(3) बूधौर खुर्द
(1) भोपाल
(2) बैरसिया/ भोपाल
0.900 0.243
38/1
0.299
31/3, 39 , 40 40 42/1/2क (5)
कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
(6) सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
2084
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(2)
(3)
(6) (1)
(4)
(5)
42/43/2
2.023
1.682
31/3, 39, 40 42/1/2ख
1.451
31/3 , 39, 40 407
42/1 /2ग
37/1/2
1.900
45
5.381
3.071
46 , 47, 1 48/1/1/2
3.035
46 , 47 ,
48/2/1
56/3
0.126
3.035
46, 47, 48/2/2
3.067
46, 47, 48/1/1/1
56/2
0.125
50/1
0.409
52/1ख
1.619
28.366
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - भू.अ.- ए- 82-10-11 - सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(3)
(6) (2)
(4)
(5)
भोपाल बैरसिया/भोपाल बूधौर कला
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
39, 40 32,33,34,35,36 47/3
2.363 1.210 7.068 0.061
43
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
भाग 1 ]
2085
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
44
46
47/1
45
47/2
48/2/2
48/2/1
49/2
52/2
171
181
53/1
53/2
55/1
55/2
56/1
57/1
56/2
58/1
60
58/2
168/2
170
172
173/1
173/2
189/2
217
कुल योग (5)
(6) 0.575
0.239
4.012
0.352
2.529
1.186
1.214
2.323
7.324
0.158
0.594
2.833
6.621
1.663
1.667
2.902
0.454
2.902
0.343
0.263
0.654
0.405
0.093
0.089
0.057
0.053
0.053
0.089
52.349
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 12- भू.अ. - ए- 82-10-11- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 2086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
3
0.530
भोपाल बैरसिया/ भोपाल हिन्डोला
4/2
0.150
4/1
0.390
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
5
0.300
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
7
0.530
0.040
119
13
0.260
14
2.730
8
3.430
15
1.280
16
0.400
17
0.450
18
0.680
0.080
19
20
1.150
21
1.140
22
1.130
23
1.150
25
0.160
26
5.570
24
0.100
27
0.240
28
4.210
33
1.970
34/1
1.320
38/1
1.640
0.130
39/1
40
3.310
34/2
0.360
35
0.260
36
1.430
37
1.640
38/2
0.200
39/2
3.080
98
0.540 भाग 1 ]
2087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
71
0.800
70
0.130
72
0.070
90/1
0.450
91/1
1.520
107
0.150
108
0.450
89
0.840
82/2
0.170
85
0.550
86
0.150
0.320
88
82/1
0.400
83
0.940
0.110
84
87
0.200
90/2
2.150
91/2
0.140
101
0.160
103
0.180
92
0.800
93
0.140
94
0.100
95
0.530
96
0.370
100
0.710
102
0.200
104
1.170
105
0.690
106
0.300
97
1.220
99
0.390
111
0.300
112/1
0.460
112/2
0.340
113
0.300
128/1
0.120
122
0.080
123
0.300
127
0.060
0.700
115
124
0.900
125
0.900 2088
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
130
0.090
0.450
132
0.900
121
129
0.090
131
0.450
114
0.710
128/2
0.060
126
1.370
133
0.540
0.360
117
118
0.350
1.400
120
69.710
कुल योग (5)
(6) (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13- भू.अ. - ए- 82-10-11- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं खसरा नं. रकबा
(हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) भोपाल
1.000
ऊंटखेड़ा
बैरसिया/ भोपाल
1.704
1.364
0.202
2.023
0.405
90/1/1/2
0.405
90/1/2/1
1.219
0.733
41/1 41/2 42/2 57/3 57/1 67 44/1 44/2
0.895
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
भाग 1 ]
2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(6)
(4)
(5)
42/1
0.470
241/2
0.065
241/1
0.061
0.061
241/3
241/4
0.178
241/5
0.089
241/6
0.089
1.643
238/263/238
2
149
1.036
150
0.190
151
152/1
150
151
1.137
152/2
0.894
150,151,152/3
153
0.247
196/1/1
1.500
1.197
197
199/1/1
1.500
201
1.724
202
2.379
203
1.484
204/1
0.688
208/1
0.872
204/2
0.105
205,
0.405
208/1/1क
205/
0.040
208/1/1 ख
205
0.671
208/1/2
0.704
244/1
238/1/2
1.627
245
0.206
0.526
244/2
246/4
1.007
246/1
0.303
247/1
1.717
248/1
0.073
246/2
0.405
247/2
1.416
248/2
0.271
246/3
0.607 2090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
247/3
0.874
248/3
0.607
237/1
0.858
237/2
0.858
237/3
0.858
237/4
0.862
238/1/1
1.109
240/1
0.425
240/2
0.454
240/5
0.040
240/3
0.405
240/6
0.040
240/4
0.506
69
1.805
83/2
2.023
49.261
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 14- भू.अ. - ए- 82-10-11 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम का नाम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा
नंबर अर्जित किया
जाने वाले हैं
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(6)
(5)
(4)
भोपाल
284
0.020
385
बैरसिया/ भोपाल.
0.160
पिपलिया कदीम.
290
0.410
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
361
0.200
सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु.
340
0.170
483/1
0.030
483/3
0.600
488/1
0.310
489
0.140
488/2
0.440
289
0.060
291
0.170 भाग 1 ]
2091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
341
0.130
288
0.200
281
0.460
249
1.010
386
0.140
387
0.100
264
1.540
267
0.130
172
0.970
269
0.450
486
0.890
487
0.890
0.890
490
493/1
0.760
492/3
0.200
0.090
292
297
0.140
344
0.050
322
0.680
324
0.050
283
0.550
312
0.820
313
1.080
315
0.090
491
0.890
300
0.580
294
0.060
295
0.170
309
0.110
339
0.200
342
0.130
0.060
343
310
0.110
293
0.080
296
0.150
326
0.090
327
0.060
484/1
0.240
484/3
2.030
263
0.230
173
0.510
302
0.560
318/1
0.020
319/1
0.100
316/1
0.100
317/3
0.200
332
0.470 2092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
245
0.360
299
0.470
334
0.210
1.250
336
345
0.030
0.420
346
0.050
328
330
0.850
298
0.470
335
0.070
0.130
337
338
0.160
247
0.360
174
0.500
0.120
308
311
0.120
0.890
333
319/2
0.690
272
1.070
285
0.400
286
1.180
0.480
287
0.200
242
243
0.300
0.220
244
321
0.740
314
0.160
485
2.370
268
2.570
270
1.540
271
0.380
301
1.340
329
0.050
331
0.840
307
0.230
492/2
0.250
493/2
0.900
494
0.900
492/1
0.010
495
0.200
320
0.740
46.390
कुल योग .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया , जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 3 मई 2011
प्र. क्र. 055 - अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-ताला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 27.21 हेक्टेयर खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
575
0.01
762
0.03
931
0.08
932
0.06
459/1
0.02
579
0.09
655
0.06
727/1
1.09
728/1
0.98
752
0.02
761/1
0.09
582
0.30
618
0.01
619
0.07
698
0.08
700/1
0.25
704
0.16
1005
0.13
620
0.16
(2)
(1)
0.35
699
705
0.34
1006
0.18
621
0.04
0.20
640
0.10
646
622/1
0.37
0.06
624
0.11
649
622/2
0.30
629
0.04
0.04
630
631
0.07
0.07
632
639
0.05
0.06
641
0.04
642
0.02
643
0.04
644
645
0.05
622/3
0.33
625
0.02
626
0.04
0.06
627
0.03
628
0.10
648
0.10
633
635
0.10
637
0.06
0.05
638
647
0.13
0.02
664
665
0.04
667
0.02
0.06
650
651
0.073
653
0.48
675
0.03
676
0.11
677
0.08 2094
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
910
0.27
914
0.16
652
0.33
0.34
659
656
0.30
911
0.28
915
0.15
658
0.05
659
0.12
660
0.07
661
0.03
662
0.05
678
0.12
690/1
0.05
726/2
0.51
757
0.08
758/2
0.20
697
0.37
0.24
700/2
702/1
0.05
0.15
706
707
0.13
725
0.01
726/1
0.48
0.63
728/2
759
0.09
0.08 761/2
0.53 726/3
727/2
0.37 758/1
0.23
732
0.12
742
0.08
743
0.19
747
0.71
749
0.67
750
0.23
0.16
751
0.26
1019
0.11
733
734
0.55
0.43
735
737
0.08
912
0.12
913
0.06
(2)
(1)
927
0.16
0.06
933
937
0.06
938
0.11
0.05
941
0.02
944
957
0.51
738
0.31
0.32
741
740/1
0.05
745
0.11
754
0.47
755
0.31
0.57
756
773
0.59
0.01
908
0.60
909
760
0.23
0.21
769
0.16
770
939
0.07
940
0.08
0.18
763
923
0.09
0.06
925
926
0.04
0.06
934
935
0.07
0.03
766
0.02
767
768
0.18
771
0.15
772
0.20
0.17
907
936
0.17
0.09
916
917
0.11
918
0.10
0.11
919
0.15
920
921
0.12
0.09
922
0.05
924
945
0.10 भाग 1 ]
2095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
954
0.09
955
0.11
0.08
999
1000
0.07
1004
0.14
0.10
946
948
0.08
949
0.09
27.21
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- ताला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 058 - अ- 82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-चकरभटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 46.20 हेक्टेयर खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
640/4
0.25
644
0.27
640/5
1.08
759
0.18
761
0.30
766
0.07
767
0.13
785
0.01
798
0.30
800
0.05
801
0.05
802
0.15
(1)
(2)
0.06
803
0.05
804
0.05
805
0.15
1095
1096
0.17
0.06
1097
0.40
640/6
641/2
0.70
0.40
641/3
666
0.92
0.70
642
0.17
807
0.09
1071
1072
0.04
1075
0.19
643
0.09
645
0.11
0.07
654
661
0.78
0.20
646/1
646
0.06
0.07
653
656
0.04
658
0.58
0.22
659
0.05
647
0.60
648
650
0.30
0.52
664
665
0.65
0.10
651
0.04
655
0.20
676/2
0.10
657
1065
0.09
1066
0.05
1070
0.04
862
0.51
663
0.33
667
0.30
710/2
0.20
0.19
742
668
0.17
669
0.20 2096
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
671
0.20
672
0.57
673
0.40
670
0.30
705
0.90
708
0.10
0.57
710/1
733
0.08
736
0.20
739
0.30
674
0.33
0.06
677
729
0.04
734
0.10
0.48
735
737
0.05
0.04
738
740
0.15
0.20
741
743
0.15
0.12
744
747
0.09
0.10
707
709
0.07
711
0.11
712
0.04
725
0.07
727
0.04
991
0.13
993
0.02
728
0.07
745
0.05
0.40
746
752
0.40
771
0.08
772
0.05
748
0.10
754
0.07
996
0.11
755
0.36
765
0.13
768
0.11
787
0.17
790
1.33 (1)
(2)
0.17
794
0.25
795
1103
0.02
0.07
1107
0.13
1110
1124
0.21
757
0.04
0.16
760
0.10
764
777
0.05
0.25
778
0.13
780
786
1.27
0.10
788
0.07
789
0.17
791
0.51
1098
0.15
758
762
0.09
763
0.02
0.02
769
776
0.09
0.05
781
1101
0.08
0.20
1102
770
0.10
0.20
773
783
0.78
0.30
796
797
0.30
0.04
799
0.66
808
809
0.79
0.10
811
812
0.07
0.50
813
814
0.10
0.20
818
819
0.92
1012
0.32
782
0.10
0.16
793/1
0.50
793/2
0.65
810 भाग 1 ]
2097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
825
0.25
831
0.49
815
0.24
816
0.13
817
0.03
820
0.12
821
0.07
823
0.07
0.52
824
826
0.02
830
0.38
1088
0.10
1089
0.09
1091
0.15
1092
0.17
822
0.22
827
0.11
0.06
828
829
0.40
995
0.05
999
0.16
1001
0.36 1013
0.30 1014
0.83 1015
0.06
1016
0.90 1017
0.06 1018
0.41 1020
0.20 1021
0.04 1022
0.13 1023
0.12 1024
0.14 1029
0.02 1030
0.04 1031
0.04 1032
0.01 1033
0.19 1034
0.06 1074
0.18 1084
0.08 1085
0.03 1086
0.67 1090
0.10
(2)
(1)
0.02
1093
1025
0.03
1026
0.03
1027
0.02
0.09
1067
0.23
1068
1069
0.14
0.02
1073
0.05
1076
1078
0.05
0.11
1079
0.05
1080
0.31
1081
0.21
1082
0.18
1083
0.05
1028
1077
0.15
1060
0.54
0.20
1061
0.31
1100
0.05
1104
0.08
1105
46.20
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 063 - अ- 82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर 2098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(ग ) ग्राम- अतरहाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 24.60 हेक्टेयर खसरा नम्बर
(1)
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 1746
0.30 1787
0.61 1741/1
0.19 1751
0.04
0.03 1747/2
0.70 1820
0.12 1747/3
1747/4
0.38 1750
0.02 1752
0.06 1758
0.04 1759
0.02 1762
0.04 1763
0.12 1814
0.13 1816
0.08 1817
0.08 1818
0.05 1819
0.11 1764
0.23 1777
0.27
0.09 1779
1780
0.06 1781
0.05 1765
0.16 1766
0.10 1768
0.07
0.03 1769/1
1770
0.10 1774
0.16 1776
0.05 1767
0.05 1778
0.10 1783/3
0.02 1769/2
0.03 1775
0.05 1783/2
0.03 1771
0.04 1782/2
0.04 1783/4
0.03
(2)
(1)
1772
0.09
0.03
1782/1
0.03
1783/1
1773
0.03
0.45
1784/1
1804/2
0.54
0.22
1805
1806
0.09
1811
0.15
0.23
2100/1
0.60
2104
2105/2
0.12
0.51
1784/2
0.15
1792
1804/1
0.71
0.13
1812
0.22
2100/2
2101
0.03
0.20
2102
0.30
2103/2
0.12
2105/1
1785
0.26
0.31
1786
0.33
1789
0.04
2109
0.08
2110
2111
0.66
0.12
2116
2120
0.04
0.12
2121
0.03
1788
0.05
1802
0.01
1790
0.51
1791
0.27
1793
0.11
1795
1801
0.05
1796
0.15
1823
0.21
0.15
1824
0.11
1825
0.10
1798
0.23
1800/3
1799
0.04 भाग 1 ]
2099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2) 1800/1
0.31 1800/3
0.13 1822
0.25 1800/2
0.34
0.07 1807
0.05 1808/1
1808/2
0.05 1809
0.33 1813
0.09 1810
0.35 1895
0.30 1815
0.12 1821
0.30 1827
0.17 1896
0.53 1897
0.28
0.10 1898
1826
0.29 1828
0.28 1829
0.04 1891
0.37 1830/2
0.05 1830/3
0.16 1892/1
0.31 1892/2
0.17 1899
0.17 1900
0.20
0.15 1901
1902
0.15 2015
0.15 2096
0.25
0.25 2096
2098
0.25 2108
0.11
0.22 2099
2115
0.08 2117
0.16 2118
0.10 2119
0.04 2103/1
0.04 2106
0.08 2107
0.03 2112
0.04 2113
0.23 (1)
(2)
0.11
2114
2126
0.50
0.02
2127
0.22
2128
2139/3867
0.05
2129
1.13
0.30
2130
0.21
2131
0.11
2160
24.60
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- अतरहाई तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 112 - अ- 82-वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-ठेपा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 21.63 हेक्टेयर खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1100
0.09
0.06
1103
1101
0.65
1104
0.15
1102
0.23
0.20
1128
1147
0.09
1150
0.10
0.13
1151 2100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2) 1108
0.16 1124
0.12 1132
0.08 2280
0.13 2281
0.19 2282
0.08 2283
0.14 2289
0.08 2305
0.21 2307
0.03 2308
0.14 1125
0.25 1126
0.08 1127
0.11 1133
0.09 2288
0.26 2304
0.25 2306
0.38 1129
0.13 1130
0.08 1131
0.22 1134
0.21 1141
0.28 1143
0.06 1145
0.18 1148
0.12 1149
0.06 1152
0.10 1153
0.26 1154
0.31 1135
0.26 1136
0.05 1137
0.06 1138
0.10
0.11 1139
1140
0.19 1142
0.08 1144
0.13 1159
0.12 1160
0.05 1161
0.11 1162
0.07 1163
0.14 1164
0.03
(2)
(1)
1165
0.04
0.12
1166
0.13
1167
0.06
1168
0.04
1169
1176
0.09
0.17
1177
1155
0.10
0.06
1156
1157
0.03
0.11
1158
2166
0.01
2224
0.98
0.08
1170
1171
0.06
1172
0.15
0.13
1173
1175
0.03
2209
0.54
2230
0.14
0.07
2231
2236
0.08
2237
0.12
1178
0.04
1221
0.03
0.07
1222
0.05
1223
1224
0.06
1225
0.05
2164
0.18
2163
0.05
2215
0.11
2216
0.09
2257
0.10
0.10
2218
2219
0.09
2220
0.10
2221
0.09
0.42
2285
2180
0.13
0.02
2195
0.04
2181
2182
0.04
2208
0.34 भाग 1 ]
2101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2) 2210
0.07 2211
0.03 2212
0.16 2232
0.18
0.03 2233
2234
0.08 2213
0.08 2214
0.06 2235
0.16 2243
0.07 2222
0.22
0.19 2223
2224
0.24 2255
0.31 2277
0.55 2228
0.08 2256
0.22 2275
0.55 2279
0.23 2238
0.10 2239
0.02 2240
0.03 2267
0.04
0.04 2268
2269
0.06 2270
0.05 2271
0.07 2272
0.06
0.12 2241
2251
0.03 2252
0.05 2255
0.04 2257
0.20 2276
0.60 2278
0.15 2258
0.13 2259
0.05 2260
0.05 2261
0.14 2262
0.11 2263
0.03 2264
0.03 2265
0.06 2273
0.04
(2)
(1)
2274
0.06
2266
0.16
2286
0.15
0.09
2290
0.82
2309
0.05
2310
0.20
2311
0.15
2313
0.14
2318
0.02
2312
2215
0.19
0.26
2248
21.63
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -चकरभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
पन्ना, दिनांक 20 मई 2011
प्र. क्र. 077 - अ-82 - वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-गुनौर
(ग ) ग्राम- नचनौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.50 हेक्टेयर खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
1609/2
0.01
1615/2
0.05
1615/1
0.08
0.10
1614
0.06
1584
1583
0.03 2102
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
1271
0.04
1272
0.06
1291
0.07
1290
0.01
1292
0.06
1264
0.05
1265
0.05
1255
0.10
1260
0.16
1261
0.10
1294
0.12
1295
0.14
1266
0.08
1101
0.11
0.02
1099
1.50
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . सिली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय , पन्ना में किया जा सकता है .
पन्ना, दिनांक 23 मई 2011
प्र. क्र. 044- अ-82- वर्ष 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- हरदुआ मेमारी
भूमि- 19.90 हेक्टेयर (घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
1925
0.02
1953
0.03
1954
0.06
(2)
(1)
0.14
1955
0.06
2010
1960
0.19
1961
0.12
0.08
1962
1963
0.13
0.40
1964
0.61
1967
0.42
1968
0.10
1974
0.60
1980
0.82
1965
1997
0.37
1966
0.41
0.67
1981
0.09
1969
0.06
1970
1971
0.19
1979
0.75
0.95
1982
0.29
1993
2110
0.10
0.07
2111
2212
0.04
0.07
2113
2115
0.07
2116
0.04
2117
0.03
1995
0.08
0.04
2080
2083
0.16
0.12
2084
0.16
2085
0.09
2091
2092
0.04
0.30
2095
0.32
1998
0.10
1999
2004
0.04
2005
0.29
0.04
2008 भाग 1 ]
2103
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
0.10 2009
1914
0.16 1915
0.08 2016
0.26 2017
0.44 2020
0.40 2021
0.09 2222
0.08 2023
0.09 2024
0.12 2029
0.13 2025
0.08 2026
0.06 2027
0.03 2028
0.04 2079
0.32 2086/1
0.09 2087/1
0.06 2090
0.10 2093
0.10 2094/1
0.06 2096
0.07 2098/1
0.02 2099
0.06 2102
0.06
0.13 2103
2104
0.05 2105
0.05 2124
0.05 2086/2
0.01 2087/2
0.03
0.01 2094/2
2098/2
0.06 2097
0.06 2100
0.04 2101
0.04 2118
0.08 (1)
(2)
2120
0.45
2121
0.06
0.11
2122
2123
0.14
2127
0.32
2128
0.19
2129
0.17
2130
0.12
2178
0.45
2179
0.04
2180
0.32
0.58
2181
2191
0.11
2192
0.02
0.65
2196
2197
0.26
0.20
2182
0.17
2183
2184
0.10
2185
0.03
0.05
2186
0.12
2187
2188
0.21
2189
0.28
2190
0.09
2093
0.31
0.05
2194
2195
0.41
2198
0.33
0.09
2199
19.90
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2104
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 25 मई 2011
प्र. क्र. 70-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- चोरगढ़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 13.982 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
224
0.080
0.030
225
226
0.060
227
0.270
0.050
339
335
0.080
336
0.060
337
0.100
342
0.170
343
0.030
344
0.120
356
0.080
0.500
357
358
0.030
361
0.060
362
0.010
363
0.030
0.050
364
365
0.080
377
0.010
378
0.010
379
0.240
(2)
(1)
396
0.010
0.150
397
0.110
401
0.090
402
0.040
403
0.010
404
719
0.190
0.020
720
0.020
723/1
0.010
723/2
0.360
724
0.105
725/1
0.105
725/2
726
0.120
0.020
730
0.050
731
761
0.010
0.060
762
0.010
763
0.150
766
767
0.150
0.150
768
0.120
769
0.040
771
0.070
772
0.160
786
787
0.260
0.040
789
0.030
792
0.200
794
815
0.430
0.020
816
0.020
817
818
0.010
0.070
819
820
0.070
821
0.020
822
0.020
0.010
823
0.050
824
0.230
830
0.070
853
854
0.030
0.580
858 भाग 1 ]
2105
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2) 859
0.010 860
0.030 861
0.050 862
0.940 863
0.001 864
0.001 865
0.050 866
0.028 867
0.020 868
0.260 869
0.250 871
0.040 877
0.020
0.050 928
929
0.030 930
0.140 931
0.160 932
0.050 933
0.110 934
0.050 935
0.040 936/1
0.115 936/2
0.115 937
0.900 938
0.050 939
0.010 941
0.030 943
0.016 944
0.120 945
0.470 946
0.060 940
0.100 947
0.020 979
0.200 948
0.010 961
0.150 962
0.240 963
0.215 964
0.060 965
0.002 968
0.010 969
0.260 970
0.010
0.050 971
(2)
(1)
0.090
972
0.080
973
974
0.010
0.080
1816
0.120
1817
1818
0.490
0.382
1819
1835
0.223
1836
0.130
1837
0.024
13.982
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रीवा सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु .
(
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 72-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ ग्राम- अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.291 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
27
0.005
0.001
28
29
0.008
0.301
30
0.016
31
0.047
37
38
0.089
41/1
41/2
0.032
41/3 2106
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
42
0.124
43
0.229
55
0.129
56
0.114
61
0.098
53
0.098
1.291
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 74-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- पचोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.562 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
3532
0.015
3227
0.048
3225
0.040
3226
0.064
3228
0.051
3229
0.094
0.054
3186
3231
0.002
3233
0.042
3238
0.090
3187
0.029
3185
0.123
3432
0.060
(1)
(2)
3421
0.109
3422
0.002
3423
0.031
0.050
3424
0.262
3425
2818
0.030
0.070
3441
3512
0.001
0.032
3443
0.011
3554
3451
0.013
0.001
3452
3453
0.060
0.088
3454
3455
0.101
3182
0.001
3502
0.032
3510
0.001
0.006
3535
3536
0.032
0.070
3537
0.001
3539
0.003
3511
3542
0.038
0.070
3543
0.105
3544
0.116
3548
0.008
3549
0.008
3551
3552
0.024
3553
0.130
0.061
3555
3556
0.176
3557
0.006
3565
0.248
0.223
3566
3518
0.211
3514
0.040
3538
0.011
0.076
3515
0.080
3516
3517
0.048
0.005
3517
3.562
कुल योग ..
भाग 1 ]
2107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 76-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- भेलकी पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.663 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
446/1 क
0.010
446/क
0.055
447
0.051
471
0.015
473
0.056
474
0.065
475
0.011
484
0.002
485
0.103
486
0.090
487
0.191
488
0.122
489
0.065
522
0.186
523
0.189
525/1
0.072
525/2
0.073
530
0.142
540
0.034
545
0.911
479
0.010
501/2
0.002
529
0.111
(2)
(1)
0.049
541
0.048
542
2.663
कुल योग .. π ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 78-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
( ग) नगर/ग्राम- बड़ोखर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 7.073 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.118
9
10
0.030
12
0.171
0.201
13
14
0.008
0.038
17
0.003
27
0.001
28
0.035
29
30
0.290
0.060
31/1
31/2
0.060
31/3
0.031
0.044
33
34
0.060
35
0.088
36
0.055 2108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2) 37
0.046 38
0.096 39
0.180 40
0.003 41
0.064 42
0.062 43
0.230 44
0.008 45
0.196 280
0.052 281
0.112 282
0.325 283
0.066 284
0.092 286
0.008 306
0.045 307
0.047 310
0.100 311
0.029 318
0.047 319
0.060 323
0.430 325
0.024 332
0.159 333
0.112 335
0.095 337
0.061 342
0.120 349
0.467 351
0.139 352
0.093 353
0.068 354
0.187 358
0.137 360
0.077 361
0.110 361
0.007 362
0.038 363
0.104 367
0.152 368
0.083
0.147 369
372
0.273 375
0.291
(2)
(1)
0.053
377
275
0.171
0.006
276
0.003
312
322
0.004
334
0.061
371
0.092
355
0.091
0.021
364
0.027
337
0.009
328
7.073
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 80-2010-11 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) नगर/ग्राम - पतेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.847 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
201
0.379
0.179
202
0.288
203/1 , 203/2
231
0.006
0.001
234
235
0.031
0.005
236
0.027
238
0.001
239 भाग 1 ]
2109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
240
0.030
241
0.018
242
0.040
243
0.040
244
0.030
245
0.050
246
0.050
247
0.020
248
0.060
249
0.276
250
0.132
251
0.013
254
0.008
280
0.001
281
0.010
282
0.016
283
0.048
284
0.077
285
0.002
1.847
कुल योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ ग्राम-रामनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल 7.481 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
600
0.050
601
0.058
(2)
(1)
0.028
602
0.017
403
404
0.090
406
0.010
407
0.080
0.090
408
409
0.050
0.040
412
0.002
614
413
0.030
0.060
414
0.080
415
0.050
416
417
0.110
0.120
418
0.162
419
420
0.068
0.071
421
0.006
423
0.003
427/1 , 427/2
0.011
428
430
0.060
0.116
438/1 , 438/2
0.050
431
0.015
615
0.029
616
0.004
617
621
0.014
0.015
785
0.040
786
0.050
787
789
0.070
0.060
790
0.035
541
0.042
542
0.056
543
0.002
544
0.010
545
546
0.038
548
0.002
0.005
549/1 , 549/2
550
0.013
551
0.133
552
0.105
553
0.080
0.060
554
555
0.030
556
0.060 2110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2) (1)
0.090 557
558
0.040
0.040 559
560
0.040 561
0.040 562
0.040 563
0.040 564
0.060
0.130 565/1 , 565/2 , 565/3
566
0.040 567
0.030 568
0.040 569
0.150 570
0.120 571
0.130 574
0.130 577
0.110
0.140 578/1 , 578/2
579
0.080 580
0.030 581
0.048 582
0.030
0.080 583
584
0.060 585
0.039 586
0.100 587
0.090 588
0.070 589
0.250 590
0.020 591
0.110 592
0.037 593
0.012 595
0.014 596
0.059 597
0.060 598
0.020
0.020 599
837
0.040 838
0.040 839
0.029 833
0.001 834
0.060 843
0.006 846
0.050 847
0.050
(2)
(1)
0.100
848
0.050
849
0.070
850
851
0.070
0.070
852
0.070
853
0.070
854
0.060
855
0.070
856
0.070
857
858
0.190
859
0.050
860
0.080
861
0.106
862
0.040
0.028
863
864
0.084
0.006
866
0.048
867
0.039
868
835
0.060
0.020
836
0.007
429
0.126
432
572
0.030
0.030
573
0.040
575
0.050
576
791
0.120
0.022
792
0.010
793
0.010
794
0.003
788
802
0.001
0.037
803
0.030
804
805
0.004
0.005
806
577/2164
0.060
0.050
575/2165
7.481
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
प्र. क्र. 84-2010-11. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- सांडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 3.624 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
30
0.080
31
0.02
32
0.010
33
0.038
35
0.177
36
0.226
37
0.183
38
0.029
41
0.053
44
0.032
51
0.024
52
0.032
53
0.005
54
0.038
55
0.04
56
0.019
57
0.054
0.048
63/1 , 63/2 , 63/4
64
0.461
65
0.038
66
0.005
67
0.020
69
0.115
0.020
70/1 , 70/2
72
0.170
73
0.054
74
0.196
76
0.190
77
0.065
(2)
(1)
79
0.101
0.053
80
0.002
141
142
0.019
143
0.045
144
0.014
0.007
145
0.06
146
147
0.030
0.030
148
149
0.042
0.052
150
0.008
151
0.007
160
0.280
161
162
0.032
163
0.016
0.001
45
0.006
68
0.002
78/1 , 78/2
140
0.001
0.266
259
0.108
271
3.624
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 86-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट 2112
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(ग) नगर/ग्राम-बड़खड़ा-737
( घ) लगभग क्षेत्रफल 0.164 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
80
0.105
81
0.059
0.164 कुल योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 88-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील-चुरहट
(ग ) नगर/ ग्राम- डाडीया 1 , डाडीया 2
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 4.631 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
ग्राम-डाडीया-1
1317
0.05
1357
0.332
0.018
1358
1967
0.170
1964
0.105
1965
0.092
1359
0.04
1360
0.057
1391
0.186
(2)
(1)
1392
0.036
0.091
1394
0.086
1401/1 , 1410/2
1416
0.008
1417
0.062
0.566
1413
0.022
1565/1 , 1565/2 , 1565/3
0.026
1566
1567
0.225
0.090
1568
0.391
1569/1 , 1569/2 , 1569/3
0.078
1962
0.068
1963
0.150
1966
0.027
1159/2271
ग्राम-डाडीया 2
1850
0.011
1724
0.123
0.112
1745
1746
0.064
0.017
1749
1754
0.140
0.06
1752
0.048
1753
0.165
1755/1 , 1755/2
1756
0.042
1757
0.004
0.406
1758
0.151
1751
0.002
1768
0.026
1847
0.179
1848
0.103
1849
1767
0.002
4.631
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
प्र. क्र. 90-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) नगर/ ग्राम- पड़खुड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.402 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
3441
0.050
3449
0.096
3338
0.250
3340
0.008
3342
0.036
3343
0.020
3344
0.213
3345
0.076
3346
0.006
3347
0.008
3348
0.003
3349
0.009
3356
0.014
3360
0.003
3361
0.028
3362
0.125
3363
0.037
3364
0.014
3365
0.008
3366
0.039
3367
0.032
3368
0.051
3369
0.001
3501
0.16
3372
0.028
3373
0.134
3374
0.208
3375
0.286
(2)
(1)
3432
0.107
0.118
3433
0.020
3434
3435
0.030
0.045
3436
3438
0.070
0.058
3439
0.011
3440
2.402
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 92-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
( ग ) नगर/ ग्राम - हर्दिया पवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.098 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
7
0.050
8
0.120
81
0.410
85
0.240
91
0.326
0.015
93/2
0.040
92
0.085
95
0.020
96
97
0.120
0.030
98 2114
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
99
0.090
100
0.180
101
0.120
102
0.135
103
0.055
104
0.070
105
0.110
109
0.310
110
0.090
0.122
86
88
0.025
89
0.040
90
0.070
111
0.190
113
0.020
114
0.018
115
0.001
116
0.037
138
0.444
0.650
10/1 , 10/2 , 10/3
4.098
कुल योग .. π ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 94-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) नगर/ग्राम- बड़खड़ा-740
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.171 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
466
0.009
(1)
(2)
0.062
496
497
0.148
498
0.015
0.001
499
506/1
0.012
507
0.072
508
0.130
512
0.047
514
0.094
513
0.038
0.032
515
516
0.128
0.004
518
0.037
524/1
0.034
525/1
0,008
526
528
0.104
0.001
529
0.004
533/2
0.078
534
536
0.004
0.025
537/1
538
0.027
0.019
539
541/1
0.014
552
0.129
555
0.003
0.057
556
557/1
0.014
0.002
558/1 , 558/2
0.036
635
636
0.021
0.047
637
0.003
641
0.062
642
644/1
0.002
0.001
644/2
646
0.102
0.097
647
755
1.287
0.016
757
0.001
791
792
0.001
0.053
793 भाग 1 ]
2115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
794
0.069
795
0.019
796
0.109
797
0.027
799
0.052
800
0.283
803
0.001
804
0.067
840
0.55
0.001
845
846
0.067
0.250
847
851
0.013
852
0.019
848
0.048
802
0.028
1229
0.055
845/1492
0.051
0.067
1499
1500
0.098
1501
0.039
1502
0.006
646/1497
0.159
5.171
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 96-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) नगर/ग्राम- बड़खड़ा-735
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.565 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.296
218
364
0.086
0.116
372
0.048
373
0.026
374
0.034
376
377
0.488
0.051
383
1.225
384
387
0.005
0.483
388
0.022
390
0.282
391
0.072
392
0.328
393
385
0.003
3.565
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 98-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- गोड़हा टोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.280 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
9
0.120
10
0.040 2116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
11
0.020
0.050
11/491
12
0.200
0.070
28
0.970
29
30
0.210
31
0.390
34/1
0.240
34/2
0.240
271
0.400
273
0.310
274
0.020
3.280
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 100 - भू-अर्जन- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग) नगर/ ग्राम- नकबेल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.583 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
448/1670
0.049
345/1604
0.006
265
0.052
266
0.009
0.062
267
268
0.035
269
0.093
(2)
(1)
0.081
448/1671
0.040
276/1560
0.036
448/1672
279
0.008
0.015
291
0.019
306
0.003
345/1605
0.001
308
0.015
309
0.028
310
0.174
311
0.009
313
0.040
345/1606
0.040
351/1609
0.057
468
448/1673
0.040
0.033
332
0.021
333
0.770
334
0.016
270
0.001
336
0.081
430/1676
0.047
465/1688
0.008
340
0.024
341
0.154
342
0.023
343
0.466
344/1 , 344/2
0.006
292
0.038
246/1607
0.108
347/1 ख, 347/2
0.290
348
0.074
349
0.057
350
0.017
349/1612
0.061
352
0.024
443/1665
0.024
351
0.060
460/1 , 460/2
0.130
274/1558
0.018
351/1610
274/1557
0.003
0.104
431
0.040
448/1674 भाग 1 ]
2117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2) (1)
429
0.174 430
0.142 442
0.032
0.044 443/1, 443/2
444
0.033 445
0.053 448
0.116 449/1
0.085 474/1691
0.040 259
0.089 260
0.001 451
0.025 452
0.032 457/1683
0.053 454
0.066
0.120 455/1 , 455/2 , 455/3
0.070 456/1 , 456/2
457
0.075 458
0.088 259
0.074
0.126 460/1686/1 , 460/1686/2
448/1668
0.045
0.003 273
293
0.001
0.070 464/1 , 464/2
465
0.077 480
0.020 481
0.028 274/1559/1/1
274/1559/1/2
274/1559/1/3
0.156 274/1559/2
274/1559/1/4
0.011 463/1 , 463/2
470
0.073
0.048 448/1675/1 , 448/1675/2
352
0.061 315
0.001 475
0.053 77
0.036 476
0.040 329/1597
0.003
0.024 450/1682/1 , 450/1682/2
465/1689
0.057 (1)
(2)
457/1685
0.085
270/1548
0.032
0.012
312
353
0.020
303
0.012
0.024
304
0.028
305
466
0.142
0.003
270/1552
276
0.014
0.166
345
0.004
341/1595
0.061
335/1589
0.024
341/1596
0.053
474
0.057
471
0.045
472
0.040
446
0.264
450/1 , 450/2
341/1594
0.028
0.019
432/1, 432/2
0.198
79
0.001
335/1592
0.008
329
0.105
69/1 , 69/2
430/1676
0.081
0.047
73
78
0.202
0.069
80
0.113
81
0.049
82
0.049
84
0.064
86/1 , 86/2
0.077
88
0.243
274
0.001
433
447
0.053
0.039
269/1547
0.017
335/1590
0.010
335/1591
0.069
87
8.583
कुल योग ..
2118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 102-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-राजस्व
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) नगर/ग्राम- ख्महौनिया कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.805 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
14
0.007
15
0.169
524
0.060
19
0.068
20
0.083
25
0.001
26
0.002
0.034
29/1 , 29/2
30
0.141
0.340
39/1 , 39/2
13
0.050
41
0.093
42
0.092
43
0.020
44
0.079
45
0.010
46
0.016
523
0.020
468
0.125
407
0.138
408
0.081
410
0.005
(1)
(2)
529
0.030
0.010
530
0.061
416
0.020
417
419
0.070
0.016
435
0.061
436
0.008
440
0.216
443
0.052
444
0.039
446
0.047
469
0.001
515
0.173
516
517
0.180
521
0.180
522
0.007
2.805
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 104-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) नगर/ ग्राम- हर्दिआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.171 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.032
179/1 , 179/2
138
0.020 भाग 1 ]
2119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
139
0.064
140
0.004
0.004
251/1 , 251/2
0.028
255/1 , 255/2
0.029
152/1 , 152/2
153
0.030
154
0.044
155
0.103
156
0.042
157
0.005
158
0.026
162
0.002 163
0.035
164
0.068
165
0.030
166
0.022 167
0.020
168
0.040
169
0.037
170
0.010
171
0.003
176
0.001
177
0.003
254
0.001
180
0.022
181
0.022
242
0.051
247
0.004
248
0.048
249
0.217
250
0.021
257
0.070
256
0.013
कुल योग .. 1.171
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 106-2010-- 06-2010-11 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- राजस्व
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ ग्राम- बघवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.179 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.090
34
37/1
0.420
0.440
37/2
38/1
0.030
39/1
0.190
0.260
58
0.010
59/1
0.010
59/2
76
0.040
77
0.030
78
0.230
88
0.160
89
0.280
0.030
90
0.040
91
97
0.045
0.600
99
0.010
194
0.050
195
0.010
196
197
0.020
0.150
198
0.020
414
0.070
415
418
0.030
0.050
419/1
0.055
419/2
420/1
0.100
0.200
420/2
0.060
421
0.090
422 2120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(2) (1)
449/1
0.090 450/1
0.030 451/1
0.095 451/2
0.095 452/1
0.015 452/2
0.015 458
0.440 459
0.110 460
0.030 484
0.110 485
0.190 486/1
0.074 486/2
0.016 487
0.090 488
0.160 516
0.050 517
0.150 518
0.250 524
0.020 525
0.130 526
0.040 528
0.020 540
0.040 541
0.010 542
0.030 543
0.080 544
0.080 545
0.030
0.250 563
0.230 564
565
0.050 569
0.030 570
0.010 572/1
0.140 572/2
0.140 39/2
0.010 56
0.010 57
0.010 79
0.010 92
0.010 493
0.010 515
0.010
0.010 522
566/1
0.007 1304
0.003 1306
0.060 1307
0.150
(2)
(1)
1308
0.380
1721
0.020
0.040
1727
0.460
1728
0.040
1729
1730
0.060
0.690
1731
1732
0.038
1733
0.411
1734
0.176
0.035
1769
0.300
1771
0.236
1772/1
0.236
1772/2
0.348
1773/1
0.348
1773/2
0.040
1775
0.056
1776
0.060
1777
1778
0.108
1779
0.051
0.270
1780
0.030
1781
1782
0.480
1783
0.001
1785
0.096
0.026
1786
0.070
1787
0.040
1788
1789
0.050
1790
0.115
0.230
1791
1792
0.080
1793
0.350
0.040
1794
0.018
1795
0.220
1799
14.179
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. एन. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2121
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 31 मार्च 2011
क्र. क्यू. - भू-अर्जन-408. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील - करैरा
(ग) नगर/ग्राम- राजगढ़
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
143
0.12 योग . 0.12
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क्यू. - भू- अर्जन-409.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील-नरवर
(ग) नगर/ग्राम- कोंड़र
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
679/2/1
0.10
0.09
(1) 681/1 681/3
0.01 योग 0.20
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी -1 वितरिका शाखा की कोंड़र मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011
क्र. - 881 - भू- अर्जन- 2011-कलै. का प्र. क्र.-2- अ-82-2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण-( शासकीय भूमि में)
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील - बड़वानी 2122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(ग ) ग्राम पॉचपुला उत्तर भाग-2
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. )-13437.03 ( भूमि छोड़कर )
खसरा नम्बर (1)
मकानों की संख्या (2)
मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)
1
64.29 783/1 बैड़ी
1
33.94 783/1 बैड़ी
1
59.55 754 बैड़ी
26.65
1
754 बैड़ी
1
58.42 754 बैड़ी
1
25.22 754 बैड़ी
14.28
1
754बैड़ी
212.10
1
754 बैड़ी
1
42.60 759/1 बैड़ी
1
16.64 759/1 बैड़ी
1
53.32 759/1 बैड़ी
1
33.97 759/1 बैड़ी
1
49.34 759/1 बैड़ी
1
74.64 759/1 बैड़ी
1
25.56 759/1 बैड़ी
1
61.74 759/1 बैड़ी
1
8.32 759/1 बैड़ी
1
77.74 759/1 बैड़ी
1
22.79 759/1 बैड़ी
1
50.88 77/1 बैड़ी
1
70.22 170/1/1 पहाड़
102.42
1
170/1/1 पहाड़
1
27.00 170/1/1 पहाड़
1
11.61 170/1/1 पहाड़
1
61.71 170/1/1 पहाड़
33.88 170/1/1 पहाड़ 1
1
27.00 170/1/1 पहाड़
1
31.60 170/1/1 पहाड़
1
8.58 170/1/1 पहाड़
1
19.78 170/1/1 पहाड़
1
20.28 170/1/1 पहाड़
1
21.73 170/1/1 पहाड़
1
62.33 170/1/1 पहाड़
1
43.75 170/1/1 पहाड़
1
9.54 170/1/1 पहाड़
1
54.98 170/1/1 पहाड़
1
4.70 170/1/1 पहाड़
1
64.07 170/1/1 पहाड़
1
55.08 759/1 बैड़ी
(3)
(2)
(1)
1
46.37 759/1 बैड़ी
1
23.00 759/1 बैड़ी
71.03
1
759/1 बैड़ी
1
52.26 751 बैड़ी
55.76
1
751 बैड़ी
34.58
1
751 बैड़ी
1
40.12 751 बैड़ी
33.64
1
751 बैड़ी
12.32
1
759/1 बैड़ी
1
12.32 759/1 बैड़ी
1
31.33 759/1 बैड़ी
1
70.33 759/1 बैड़ी
1
71.56 759/1 बैड़ी
61.04
1
234 बैड़ी
1
75.69 234 बैड़ी
94.45
1
234 बैड़ी
1
46.44 234 बैड़ी
1
82.20 234 बैड़ी
1
97.55 234 बैड़ी
1
118.63 234 बैड़ी
29.16
1
310/1 बैड़ी
1
88.06 310/1 बैड़ी
1
83.61 310/1 बैड़ी
1
17.10 310/1 बैड़ी
1
33.15 310/1 बैड़ी
55.00
1
310/1 बैड़ी
18.86
1
313/1 बैड़ी
1
138.61 313/1 बैड़ी
77.02
1
121/1 बैड़ी
1
59.56 121/1 बैड़ी
105.40
1
121/1 बैड़ी
34.05
1
121/1बैड़ी
54.70
1
170/1/1 पहाड़
14.72
1
170/1/1 पहाड़
1
34.29 170/1/1 पहाड़
70.04
1
170/1/1 पहाड़
27.44
1
170/1/1 पहाड़
1
96.50 170/1/1 पहाड़
44.70
1
170/1/1 पहाड़
1
32.00 170/1/1 पहाड़
233.20
1
170/1/1 पहाड़
61.60
1
170/1/1 पहाड़
1
32.10 170/1/1 पहाड़
54.78
1
170/1/1 पहाड़ भाग 1 ]
2123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
1
53.95 170/1/1 पहाड़
1
56.21 254/1 बैड़ी
1
586/1 बैड़ी
51.87 टापु
1
24.92 586/1 बैड़ी
1
40.56 586/1 बैड़ी
1
56.07 586/1 बैड़ी
1
94.44 586/1 बैड़ी
1
87.41 586/1 बैड़ी
1
63.13 586/1 बैड़ी
1
57.47 586/1 बैड़ी
1
29.64 586/1 बैड़ी
1
40.80 586/1 बैड़ी
1
41.28 586/1 बैड़ी
1
127.94 586/1 बैड़ी
1
29.31 586/1 बैड़ी
1
25.50 586/1 बैड़ी
1
46.59 586/1 बैड़ी
1
95.53 616/1 बैड़ी
1
156.60 616/1 बैड़ी
1
31.60 616/1 बैड़ी
1
132.27 611/1 बैड़ी
1
41.44 611/1 बैड़ी
1
83.03 611/1 बैड़ी
1
32.76 611/1 बैड़ी
1
25.20 611/1 बैड़ी
1
19.07 611/1 बैड़ी
1
86.48 611/1 बैड़ी
1
47.96 611/1 बैड़ी
1
56.67 611/1 बैड़ी
1
21.07 611/1 बैड़ी
1
34.72 611/1 बैड़ी
1
47.40 288/1 बैड़ी
1
34.79 288/1 बैड़ी
1
50.37 288/1 बैड़ी
1
22.78 288/1 बैड़ी
1
76.00 288/1 बैड़ी
1
19.07 288/1 बैड़ी
1
119.06 558/1 पहाड़
1
60.57 558/1 पहाड़
1
25.44 558/1 पहाड़
1
51.70 558/1 पहाड़
1
83.15 553/1 बैड़ी
1
113.98 553/1 बैड़ी
1
92.84 553/1 बैड़ी
(1)
(2)
(3)
1
55.85 553/1 बैड़ी
1
558/1 पहाड़
32.76 टापु 283 बैड़ी
2065 टापु
1
283 बैड़ी
20.65 टापु
1
283/1 बैड़ी
43.31 टापु
1
283/1 बैड़ी
46.26 टापु
1
283/1 बैड़ी
26.46 टापु
1
283/1 बैड़ी
65.02टापु
1
283/1 बैड़ी
46.05 टापु
1
283/1 बैड़ी
45.16 टापु
1
283/1 बैड़ी
35.57 टापु
1
283/1 बैड़ी
28.05 टापु
1
283/1 बैड़ी
48.62 टापु
1
283/1 बैड़ी
31.08 टापु
1
283/1 बैड़ी
55.40 टापु
1
283/1 बैड़ी
49.17 टापु
1
283/1 बैड़ी
89.00 टापु
1
283/1 बैड़ी
28.50 टापु
1
283/1 बैड़ी
50.36 टापु
1
283/1 बैड़ी
61.30 टापु
1
40.76 749 बैड़ी
1
52.25 749 बैड़ी
1
2.38 749 बैड़ी
1
20.91 718 बैड़ी
34.56
1
718 बैड़ी
1
11.78 718 बैड़ी
1
26.22 718 बैड़ी
1
42.60 718 बैड़ी
1
33.00 718 बैड़ी
1
26.66 718 बैड़ी
1
90.77 718 बैड़ी
78.28
1
775/1 बैड़ी
1
76.88 775/1 बैड़ी
215.88
1
775/1 बैड़ी
20.46
1
775/1 बैड़ी
1
48.24 775/1 बैड़ी
1
39.91 254/1 बैड़ी
1
27.56 254/1 बैड़ी
1
60.51 254/1 बैड़ी
1
71.96 254/1 बैड़ी
1
27.53 254/1 बैड़ी
1
33.32 254/1 बैड़ी
1
78.10 254/1 बैड़ी
1
129.41 254/1 बैड़ी 2124
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
1
143.19 254/1 बैड़ी
1
176.80 254/1 बैड़ी
1
16.56 254/1 बैड़ी
1
138.83 254/1 बैड़ी
1
63.53 254/1 बैड़ी
1
110.29 254/1 बैड़ी
1
78.36 254/1 बैड़ी
1
57.20 254/1 बैड़ी
1
38.86 254/1 बैड़ी
1
60.60 254/1 बैड़ी
1
27.95 611/1 बैड़ी
1
44.45 611/1 बैड़ी
1
24.38 611/1 बैड़ी
1
47.30 611/1 बैड़ी
1
20.25 611/1 बैड़ी
1
38.54 611/1 बैड़ी
17.20
1
611/1 बैड़ी
1
33.76 611/1 बैड़ी
1
20.75 611/1 बैड़ी
1
40.80 611/1 बैड़ी
1
48.91 611/1 बैड़ी
1
43.58 611/1 बैड़ी
1
18.92 254/1 बैड़ी
1
56.09 254/1 बैड़ी
1
61.60 254/1 बैड़ी
46.20
1
715/1 बैड़ी
1
20.16 715/1 बैड़ी
1
146.56 715/1 बैड़ी
1
44.10 715/1 बैड़ी
1
12.70 715/1 बैड़ी
1
35.96 715/1 बैड़ी
1
11.90 715/1 बैड़ी
1
51.96 715/1 बैड़ी
1
49.34 715/1 बैड़ी
1
63.95 715/1 बैड़ी
1
44.56 583/1 बैड़ी
1
37.97 583/1 बैड़ी
1
34.16 583/1 बैड़ी
1
18.81 583/1 बैड़ी
1
49.29 583/1 बैड़ी
1
29.07 583/1 बैड़ी
1
28.03 583/1 बैड़ी
1
114.30 583/1 बैड़ी
1
23.68 583/1 बैड़ी
1
67.68 583/1 बैड़ी
(3)
(2)
(1)
1
62.44 583/1 बैड़ी
3.24
1
583/1 बैड़ी
1
283/1 बैड़ी
65.01 टापु
1
283/1 बैड़ी
23.04 टापु
1
583/1 बैड़ी
139.28 टापु
57.54
1
775/1 बैड़ी
1
19.52 753 बैड़ी
1
23.79 753 बैड़ी
1
42.58 753 बैड़ी
21.93
1
170/1/1 पहाड़
1
24.84 752 बैड़ी
1
41.76 225 नाली
20.70 225 नाली
1
34.05
1
225 नाली
1
53.00 225 नाली
1
31.72 225नाली
57.13 225 नाली
1
225 नाली
1
42.90
1
57.13 225 नाली
225 नाली
1
42.90
1
72.44 170/1/1 पहाड़
1
66.42 313/1 बैड़ी
1
39.65 254/1 बैड़ी
53.22
1
254/1 बैड़ी
1
72.44 254/1 बैड़ी
27.95
1
715/1 बैड़ी
1
160.67 710/1 पहाड़
108.52
1
710/1 पहाड़
1
70.22 710/1 पहाड़
1
91.97 710/1 पहाड़
1
72.44 121/1 बैड़ी
45.85
1
254/1 बैड़ी
53.82
1
254/1 बैड़ी
1
20.15 196 बैड़ी
57.41
1
196 बैड़ी
1
77.40 239नाली
13437.03 योग मकान 251
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी , बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण .
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
क्र.-879 - भू- अर्जन-2011- कले. प्र. क्र.-3 - अ-82-2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में से उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण- ( शासकीय भूमि में )
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- पॉचपुला दक्षिण भाग -2
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. ) - 5127.41 ( भूमि छोड़कर)
2125
(2)
(3) (1)
1
72.00 434/1 चरागाह
37.56
1
434/1 चरागाह
1
54.82 434/1 चरागाह
1
29.20 434/1 चरागाह
1
74.69 434/1 चरागाह
10.98 643 चरागाह
1
1
26.40 661 बैड़ी
99.72
1
661 बैड़ी
1
98.95 661 बैड़ी
170.73
1
769/1 बैड़ी
18.00
1
729/1 बैड़ी
1
12.00 731/1/3 बैड़ी
21.60
1
729/1 बैड़ी
1
15.51 729/1 बैड़ी
1
59.88 182/1 बैड़ी
56.98
1
182/1 बैड़ी
1
103.76 182/1 बैड़ी
80.08
1
182/1 बैड़ी
1
71.55 182/1 बैड़ी
मकानों का क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
खसरा नम्बर (1)
(3)
मकानों की संख्या (2)
1
40.91 191/1 बैड़ी
50.70
1
191/1 बैड़ी
1
42.24 191/1 बैड़ी
1
63.08 191/1 बैड़ी
1
106.04 191/1 बैड़ी
1
98.98 191/1 बैड़ी
1
12.25 191/1 बैड़ी
1
148.35 191/1 बैड़ी
1
54.07 172/1 बैड़ी
1
28.50 172/1 बैड़ी
1
14.48 172/1 बैड़ी
1
19.80 172/1 बैड़ी
1
16.56 172/1 बैड़ी
19.25
1
172/1 बैड़ी
1
173/1 प.ला.
42.40 173/1 प.ला.
15.60
1
173/1 प.ला.
1
36.96 173/1 प.ला.
1
50.00 173/1 प.ला.
1
41.87 173/1 प.ला.
1
24.99
1
173/1 प.ला.
77.00 173/1 प.ला.
1
35.00
32.31 173/1 प.ला.
1
1
173/1 प.ला.
31.85
34.20
1
182/1 बैड़ी
1
17.64, 30.71 182/1 बैड़ी
17.64
1
182/1 बैड़ी
1
49.54 182/1 बैड़ी
1
24.50 434/1 बैड़ी
1
23.80 434/1 बैड़ी
1
23.80 434/1 बैड़ी
1
24.50 434/1 बैड़ी
1
82.55 432/1 बैड़ी
1
66.22 432/1 बैड़ी
1
66.52 432/1 बैड़ी
1
68.78 432/1 बैड़ी
80.39
1
434/1 चरागाह
1
49.50 205/1 बैड़ी
5.05
1
451 बैड़ी
1
194.95 678 बैड़ी
1
74.60 678 बैड़ी
1
35.15 678 बैड़ी
1
41.00 678 बैड़ी
1
33.63 678 बैड़ी
1
209.33 678 बैड़ी
1
45.58 678 बैड़ी
1
59.44 766 बैड़ी
1
39.43 675 बैड़ी
1
53.78 457 बैड़ी
1
115.41 432/1 बैड़ी 2126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(3)
(2)
1
47.82 432/1 बैड़ी
1
43.30 432/1 बैड़ी
1
8.99 432/1 बैड़ी
1
94.71 216 बैड़ी
1
91.00 439/1 बैड़ी
1
53.92 439/1 बैड़ी
1
27.62 439/1 बैड़ी
1
131.94 439/1 बैड़ी
1
102.74 439/1 बैड़ी
1
52.50 439/1 बैड़ी
1
105.84 432/1 बैड़ी
1
25.20 432/1 बैड़ी
1
39.69 432/1 बैड़ी
1
140.90 432/1 बैड़ी
40.00
1
432/1 बैड़ी
1
127.92 432/1 बैड़ी
1
45.26 432/1 बैड़ी
1
72.25 432/1 बैड़ी
1
18.13 173/1 बैड़ी
1
72.44 182/1 बैड़ी
5127.41
89
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.
क्र. - 880 - भू- अर्जन- 2011- कलेक्टर प्र. क्र.-4-अ- 82-2010- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण --- ( शासकीय भूमि में)
(क) जिला - बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- वेदपुरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. ) - 762.50 ( भूमि छोड़कर )
मकानों की संख्या
खसरा नम्बर
मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(2)
(1)
1
34.68 511/9 बैड़ी
1
22.05 600/1 बैड़ी
1
28.42 600/1 बैड़ी
1
41.12 600/1 बैड़ी
1
69.88 600/1 बैड़ी
79.22
1
600/1 बैड़ी
42.40
1
600/1 बैड़ी
1
31.86 600/1 बैड़ी
1
26.91 600/1 बैड़ी
127.33
1
600/1 बैड़ी
1
42.21 600/1 बैड़ी
1
60.30 600/1 बैड़ी
1
13.60 600/1 बैड़ी
109.14
1
637 बैड़ी
1
33.38 600/1 बैड़ी
15
762.50 योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है .
क्र.- 878 - भू- अर्जन- 2011- कले . प्र. क्र.- 5- अ-82-2010- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोज़न के लिए आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण- ( शासकीय भूमि में )
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील - बड़वानी भाग 1 ]
2127
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(ग ) ग्राम- भण्डारदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( वर्ग मी. ) -6623.01 ( भूमि छोड़कर )
मकानों की संख्या
खसरा नम्बर
मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1)
(2)
(3)
1
22.50 392/1 बैड़ी
1
30.24 392/1 बैड़ी
1
66.00 392/1 बैड़ी
1
95.40 392/1 बैड़ी
1
107.44 392/1 बैड़ी
1
64.98 381/1/1 बैड़ी
1
31.36 381/1/1 बैड़ी
1
57.43 381/1/1 बैड़ी
1
79.68 381/1/1 बैड़ी
1
71.64 381/1/1 बैड़ी
1
62.64 381/1/1 बैड़ी
1
41.52 381/1/1 बैड़ी
1
53.56 381/1/1 बैड़ी
1
60.07 381/1/1 बैड़ी
1
32.56 381/1/1 बैड़ी
1
92.53 381/1/1 बैड़ी
1
62.20 381/1/1 बैड़ी
1
44.29 381/1/1 बैड़ी
1
73.69 381/1/1 बैड़ी
1
57.70 381/1/1 बैड़ी
1
33.00 381/1/1 बैड़ी
1
44.64 381/1/1 बैड़ी
105.13
1
381/1/1 बैड़ी
1
46.40 381/1/1 बैड़ी
1
46.00 381/1/1 बैड़ी
1
63.75 381/1/1 बैड़ी
1
95.82 381/1/1 बैड़ी
1
60.36 381/1/1 बैड़ी
1
39.44 381/1/1 बैड़ी
1
73.12 381/1/1 बैड़ी
1
73.82 381/1/1 बैड़ी
1
47.30 381/1/1 बैड़ी
1
43.14 381/1/1 बैड़ी
1
123.32 381/1/1 बैड़ी
1
46.56 381/1/1 बैड़ी
1
64.60 381/1/1 बैड़ी
1
125.34 381/1/1 बैड़ी
1
27.45 381/1/1 बैड़ी
1
120.52 381/1/1 बैड़ी
1
136.34 381/1/1 बैड़ी
(3) (1)
(2)
90.16
1
381/1/1 बैड़ी
1
22.44 381/1/1 बैड़ी
29.15
1
381/1/1 बैड़ी
66.94
1
381/1/1 बैड़ी
1
67.11 381/1/1 बैड़ी
1
90.48 381/1/1 बैड़ी
1
50.90 381/1/1 बैड़ी
143.59
1
381/1/1 बैड़ी
1
97.00 381/1/1 बैड़ी
1
63.00 381/1/1 बैड़ी
1
97.85 381/1/1 बैड़ी
1
50.89 381/1/1 बैड़ी
72.04
1
381/1/1 बैड़ी
1
100.35 381/1/1 बैड़ी
35.51
1
381/1/1 बैड़ी
1
86.49 381/1/1 बैड़ी
72.32
1
381/1/1 बैड़ी
1
81.52 381/1/1 बैड़ी
85.24
1
381/1/1 बैड़ी
47.52
1
381/1/1 बैड़ी
47.20
1
381/1/1 बैड़ी
30.00
1
381/1/1 बैड़ी
1
112.19 381/1/1 बैड़ी
77.64
1
381/1/1 बैड़ी
1
49.87 10/1 बैड़ी
1
37.92 10/1 बैड़ी
1
69.54 10/1 बैड़ी
107.42
1
10/1 बैड़ी
1
50.29 10/1 बैड़ी
1
42.67 10/1 बैड़ी
30.03
1
10/1 बैड़ी
1
50.16 10/1 बैड़ी
1
47.85 10/1 बैड़ी
1
55.92 10/1 बैड़ी
1
70.85 372/1 बैड़ी
1
29.68 372/1 बैड़ी
1
37.20 372/1 बैड़ी
20.40
1
372/1 बैड़ी
1
25.44 17/1/1 पहाड़
1
54.65 17/1/1 पहाड़
168.90
1
17/1/1 पहाड़
30.00
1
17/1/1 पहाड़
1
60.42 17/1/1 पहाड़
1
78.88 2/1 चरागाह 2128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
(3)
1
59.43 2/1 चरागाह
1
106.49 31/3 बैड़ी
1
64.30 31/3 बैड़ी
1
8.12 2/1 चरागाह
1
55.80 31/1 बैड़ी
1
33.64 31/1 बैड़ी
1
42.93 31/3 बैड़ी
1
50.11 3/3 बैड़ी
1
78.52 3/3 बैड़ी
1
62.05 3/3 बैड़ी
1
24.75 3/3 बैड़ी
1
48.80 3/3 बैड़ी
1
56.55 17/1 पहाड़
102.00
1
17/1 पहाड़
1
62.11 17/1 पहाड़
1
104.59 17/1 पहाड़
1
170.78 17/1 पहाड़
17/1 पहाड़
योग .
1 32.94 102 6623.01 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी , बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -12 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी दिनांक 23 मई 2011
क्र. 12- अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग ) ग्राम- बडगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टर.
खसरा
रकबा (हेक्टर में)
नम्बर (1)
(2)
0.15
3325
0.13
3336
4125
0.35
4072/22क
0.13
0.04
4072/15क
कुल अर्जित रकवा : 0.80
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बडगांव सलैया मार्ग में बोरीना नाला पर पुल निर्माण हेतु अंतर्गत.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ , दिनांक 25 मई 2011
क्र.- 1661 - भू-अर्जन- 2011 - रा . प्र . क्र. - 19- अ-82- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील - पेटलावद
(ग) ग्राम- मोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.52 हेक्टर.
निजी भूमि
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
852/2
0.14
857
0.06 भाग 1 ]
2129
मध्यप्रदेश राजपत्र,
पत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2)
(1)
858
0.06
902
0.20
903
0.02
904
0.08
906
0.05
907
0.26
910/1
0.01
910/2
0.02
908
0.20
909
0.11
1320
0.03
1322/1
0.03
1322/2
0.03
1322/3
0.03
1322/4
0.03
1322/5
0.03
1323
0.11
1362
0.01
1363
0.16
1364/2
0.14
1378
0.42
1370
0.19
1383
0.11
910/3
0.01
योग .. 2.52
झाबुआ, दिनांक 1 जून 2011
क्र.-1754- भू-अर्जन- 2011 - रा. प्र . क्र.18 -अ-82- 2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील -पेटलावद
(ग) ग्राम- खाखरापाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.41 हेक्टर.
निजी भूमि
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
124/1
0.01
126
0.08
0.05
127
128
0.01
129/1
0.02
129/2
0.04
131
0.14
0.04
132
133
0.03
134
0.03
135
0.04
136
0.04
137
0.03
138
0.03
171
0.01
173
0.06
166
0.14
164
0.07
165
0.05
158
0.05
0.02
159
233/444
0.05
205
0.01
0.01
403
0.30
410
399/11
0.01
399/2
0.01
399/3
0.01
399/4
0.01
399/5
0.01
योग . 1.41
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2130
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 25 मई 2011
नस्ती-क्र. - 170-2010 - एल.ए. भू-अ. प्र . क्र. 38-अ- 82-09-10- शुद्धिपत्र. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बेनीपुरा एवं केलवा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम अटूटखुर्द ( बेनीपुरा ) , तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 38- अ- 82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को राज एक्सप्रेस में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
रकबा (हे. में)
(3) (1)
(2)
188/2
0.18 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16-07-2010
0.18
178/2
188/2
178/2
0.18 चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010
0.18
188/2
178/2
0.18
0.18
आम इश्तिहार में दिनांक 08-07-2010
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 0.41 हे . यथावत रहेगा.
नस्ती- क्रमांक- 171-2010- एल.ए. भू-अ. प्र. क्र. 39-अ-82-09-10 - शुद्धिपत्र. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम फिफराड़ तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 39- अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को नवभारत में दिनांक 19 जुलाई 2010 चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
सही संशोधित प्रविष्टि प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
(3)
222
0.17
211
0.17 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 16-07-2010
0.17 नवभारत में दिनांक 19-07-2010
222
0.17
211
211
0.17
222
0.17
चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.24 हे . यथावत रहेगा.
नस्ती- क्रमांक-161-2010- एल.ए. - भू-अ. प्र . क्र. 40- अ- 82-09-10- शुद्धिपत्र. इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर के निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा खुर्द, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 40- अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे: --
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(3)
(2)
47/3
0.07 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010
0.07 चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010
47/3
0.07
47/3 आम इश्तिहार में दिनांक 8-7-2010
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.23 हे . यथावत रहेगा .
भाग 1 ]
2131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
नस्ती क्र.- 219-2010 एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.- 51-अ-82- 09-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम-मोहना
(घ ) अर्जित रकबा 3.69 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
4
0.12
5/1
0.05
9/1
0.07
9/2
0.07
9/3
0.07
0.36
11/2
0.06
11/3
0.16
43
0.07
46
0.01
51
0.04
52
0.07
55/1
0.02
55/2
0.07
56
0.10
57/1
0.19
57/2
0.07
162
0.01
163
0.10
164
0.03
(1)
(2)
171/1
0.18
0.06
171/2
172
0.09
0.07
173/1
173/2
0.07
181/1
0.06
0.12
185/1
186
0.10
189/1
0.18
192/1
0.07
196/2
0.13
197/2
0.07
0.10
197/3
0.04
293/1
0.06
297/1
297/2
0.06
0.04
297/3
298
0.14
304/3
0.01
304/6
0.08
306/3
0.12
00
00
00
00
कुल योग 3.69
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाईनर के विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्रमांक-212-2010 एल.ए. भू-अर्जन-प्र . क्र.- 52-अ- 82-09-10.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक 2132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- नवलगांव रै.
(घ) अर्जित रकबा 0.82 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.22
68
70
0.06
71
0.14
72/1
0.12
72/2
0.05
75
0.02
276/2
0.21
0.82
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत गोराड़िया वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. - 211-2010 एल.ए. भू-अर्जन-प्र . क्र.- 53 - अ-82- 09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
( ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- नांदखेड़ा माफी
(घ) अर्जित रकबा 0.92 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
रकबा
क्रमांक
(हेक्टर में)
(2)
(1)
282/1
0.03
0.07
283/1
283/2
0.07
0.17
285
0.06
299/1
0.07
299/2
300
0.15
0.11
301
302
0.06
0.06
303/1
303/2
0.07
0.92
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - 210-2010 एल.ए. भू-अर्जन-प्र. क्र.-54 -अ- 82- 09-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा भाग 1 ]
2133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(ग ) ग्राम-कालियाखेड़ी
(घ) अर्जित रकबा-1.12 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
क्रमांक
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
13
0.23
14/1
0.12
14/2
0.13
41
0.12
42
0.10
22
0.05
23
0.08
24/2
0.16
38
0.04
40
0.09
योग ..1.12
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 मई 2011
पत्र क्र. 890 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) नगर/ ग्राम- त्योथर खास
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.563 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.204
11/1 में से
0.359
19/2में से
योग : 0.563
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के स्विचयार्ड " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 30 मई 2011
क्र. 5894- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-सरदारपुर 2134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(ग) ग्राम-लेडगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.843 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.843
299
योग : 0.843
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दोलतपूरा तालाब योजना में डूब से प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैढन, दिनांक 1 जून 2011
क्र. 833 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
( ग) पटवारी हल्का नं.- चाचर नं. 48
(घ) ग्राम का नाम-परसदेही
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-4.91 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
546
जुज 0.08
548
जुज 0.81
609/1
जुज 0.35
(2)
(1)
609/2
जुज 0.01
609/3
जुज 0.19
609/4
जुज 0.19
610/1
जुज 0.09
610/2
जुज 0.57
610/3
जुज 0.57
611
जुज 1.85
734/2
जुज 0.20
योग 4.91
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली ( बैढन ) , जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 835 - भू-अर्जन- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सिंगरौली
(ग) प.ह.नं.-खम्हरिया नं . 49
(घ) ग्राम का नाम- खम्हरिया
(ङ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.59 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
381
जुज 1.20
391
जुज 0.10
392/1
जुज 0.24
392/2
जुज 0.09
392/3
जुज 0.08
392/4
जुज 0.09
393
जुज 0.74
395
जुज 0.42 भाग 1 ]
2135
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
396
जुज 0.55
399
जुज 0.12
400
जुज 1.90
401/1
जुज 2.22
401/2
जुज 0.15
402
जुज 1.35
403
जुज 1.22
404
जुज 1.70
405
जुज 0.25
406
जुज 0.57
407/1
जुज 1.19
407/2
जुज 0.08
409
जुज 1.76
412/2
जुज 0.40
444/1
जुज 1.00
444/2
जुज 1.05
जुज 1.00
444/5
जुज 0.80
446
जुज 0.04
448
जुज 0.16
450
जुज 0.02
451
जुज 0.10
योग . 20.59
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली (बैढन ) , जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
सिंगरौली, दिनांक 2 जून 2011
प्र . क्र. 11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सिंगरौली
(ग) प. ह. नं.- अमिलिया नं. 4
(घ) ग्राम का नाम- अमिलिया
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-21.32 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
136/1 क
जुज 0.02
137/1
जुज 0.24
137/2
जुज 0.11
137/3
जुज 0.01
138
जुज 0.01
141/1
जुज 0.03
141/4
जुज 0.02
141/2
जुज 0.01
141/3
जुज 0.01
142
जुज 0.01
303
जुज 0.01
307
0.08
308
जुज 0.02
0.11
309
310/1
0.13
310/2
0.14
0.13
310/3
310/4
0.02
311/1
0.21
311/2
0.09
0.22
311/3
311/4
0.14
312/1
0.02
0.01
312/2
313/1/1
0.03
0.02
313/1/2
313/2
0.05
0.01
314/1/1
314/1/2
0.02
0.03
314/2
0.03
315/1/1
0.03
315/1/2
315/1/3
0.03
315/2
0.09
0.03
316/1
316/2
0.03
317/1/1
0.02
317/1/2
0.02
317/2
0.04
0.06
318/1 2136
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2) 318/2
0.07 320/1/1
जुज 0.01 320/1/2
जुज 0.01 320/1/3
जुज 0.03 320/2
जुज 0.06 321/1
0.04 321/2
0.03 322/1
0.03 322/2
0.04 323/1/1
0.11 323/1/2
0.01 323/2
जुज 0.01 324/2
0.09 342/1
0.03 342/2
जुज 0.02 343
जुज 0.05 344
जुज 0.05 345
0.1 346/2
जुज 0.25 347
जुज 0.25 348/1
0.26
0.3 348/2
348/3
0.3 349
0.65 352/1
0.03 352/3
0.03 352/4
0.04 352/5
0.1 352/1 ख
0.2 352/2
0.1 354
जुज 0.58 356
0.34 357/1/1
0.02 357/1/2
0.03 357/2
0.04 358/1
0.03
0.01 358/2
359/1
0.04 359/2
0.03 360
0.04 361
0.1 362
0.08
(2)
(1)
363/1
0.12
363/2/1
0.05
0.05
363/2/2
0.05
363/2/3
363/3
0.13
364/1
0.14
0.14
364/2
364/3
0.09
364/4
0.11
364/5
0.06
0.06
364/6
0.08
365/1
0.04
365/2/1
365/2/2
0.04
365/3
0.07
366/1
0.05
366/2
0.06
0.05
366/3
366/4
0.05
0.42
367
0.04
368
0.01
369/1
0.01
369/2
369/3
0.01
0.03
370
0.29
371
0.02
372
0.02
373/1
0.03
373/2
0.04
373/3
374/1
0.03
0.04
374/1/3
0.03
374/1/2
0.04
374/1/4
0.05
374/2/1
0.04
374/2/2
0.05
374/2/3
0.29
374/3
0.08
376/1
0.09
376/2
0.08
376/3
0.08
376/4
377/1 क
0.02
377/3
0.1 भाग 1 ]
2137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(2) (1)
377/ 1 घ
0.08 377/ 1ख
0.1 377/1 ग
0.2 377/2
0.25
0.3 378/1
378/2
0.3
0.2 378/3
378/4
0.1 380
0.14 381/1
0.02 381/2
0.06 382/1
0.04 382/2
0.04 383
0.06 384
0.16 385
0.11 386
0.04 387/1
0.07 387/2
0.06 388
जुज 0.17 400
जुज 0.02 401
जुज 0.02 402
0.05 403/1
जुज 0.06 403/2
जुज 0.04 498
जुज 0.08 499/1
जुज 0.01 500/4
जुज 0.09 501/1
जुज 0.04 502/ 1ख
जुज 0.02 503/1
0.23
0.07 503/2
504
0.07 505/1
0.05 505/2
0.1 505/3
0.1 505/4
0.05 506/1
जुज 0.02 507/1/1
जुज 0.02 507/1/2
जुज 0.01 507/2
जुज 0.04 507/3
जुज 0.04 509/1
जुज 0.02 509/2
जुज 0.01
(2)
(1)
511
जुज 0.01
0.1
512/1
0.04
512/2
0.03
512/2/3
512/2/2
0.03
512/3
0.1
513
0.3
514
जुज 0.02
0.06
515
516/1
0.07
0.08
516/2
0.07
516/3
0.08
516/4
0.07
516/5
0.38
517
518
1.16
0.08
519/1
0.08
519/2
520
0.13
521
0.58
522/1
0.31
0.1
522/2
522/4
0.1
0.1
522/5
522/3
0.31
523/1
0.02
523/2
0.03
0.07
524/1
0.55
524/2
528/1
जुज 0.03
528/2
जुज 0.02
529
जुज 0.1
530
जुज 0.15
531
जुज 0.05
532/ 1 क
जुज 0.04
532/1 ख
जुज 0.02
532/2
जुज 0.02
574
जुज 0.08
576
जुज 0.02
589
जुज 0.03
590
जुज 0.14
591/1
0.1
591/2
0.11
592/1
जुज 0.01 2138
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(1)
(2)
592/2
जुज 0.01
609/1
जुज 0.02
610/1
जुज 0.03
610/5
जुज 0.03
610/2
0.01
610/3
जुज 0.03
610/4
जुज 0.03
611
0.08
612
जुज 0.04
613
जुज 0.04
614/1
जुज 0.03
617
जुज 0.03
1015
जुज 0.08
1016/1
जुज 0.13
1042
जुज 0.04
1043
0.02
1044
जुज 0.05
1051
जुज 0.03
1054/1
जुज 0.04
1056
जुज 0.03
1058/1
जुज 0.01
1058/2
जुज 0.02
1058/3
जुज 0.02
1058/5
जुज 0.02
1059
जुज 0.17
21.32
कुल रकवा योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है: - छत्रसाल कोल ब्लाक तक सड़क ( पहुंच मार्ग ) एवं बुनियादी संरचना हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बैढ़न के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 2 जून 2011
प्र. क्र. 05 - अ- 82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सांदलपुर तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण ) योजना के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- मंदसौर
(ख ) तहसील- भानपुरा
(ग ) ग्राम- सांदलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.846 हेक्टेयर.
रकबा
अर्जित सर्वे नं.
(हे. में) संपत्तियों का विवरण
(3) (1)
(2)
0.138
430
0.400
442
0.400
444
445
2.429
0.105
450/1
450/3
0.105
0.132
451/2
451/3
0.160
451/1 पै .
0.040
0.050
451/1 पै .
465/1
0.745
465/2
1.990
0.271
468
469
4.403
473
0.360
474/1
0.686
474/2
0.686
475
0.164
0.202
477/2
478/2
0.917
480/2
1.394
कुआ पक्का1 481
0.300
1.235
संतरा पौधे 185 489
0.664
490
491
0.732
505/4
0.117
आम पोधा 1 509/2
0.236
477/1
2.255
0.300
508
0.350
509/1 भाग 1 ]
2139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2011
(3)
(2)
(1)
511/1
0.510
511/2
0.370
योग : 22.846
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सांदलपुरा तालाब ( द्वितीय पूरक प्रकरण ) निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेन्द्र ज्ञानी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 3 जून 2011
प्र. क्र. - 07 अ- 82- वर्ष 2010-11-4419.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- गढाकोटा
(ग) ग्राम- परासिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
264
0.05
267/1
0.13
193/1
0.03
147
0.15
योग. 0.36
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14 ) ग्राम परासिया के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 07 अ- 82- वर्ष- 2010-11-4421.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- गढाकोटा
(ग) ग्राम-कैंकरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.01
66 में से
0.07
69 में से
0.02
70में से
0.04
33में से
35 में से
0.04
योग . 0.18
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर - दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14 ) ग्राम कैंकरा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 08 अ- 82- वर्ष- 2010-11-4418.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- गढाकोटा 2140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011
(ग) ग्राम-रोन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
265/2
0.04
265/4
0.07
420
0.01
422
0.01
423
0.02
424/1
0.02
453/2
0.01
योग . 0.18
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर- दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14 ) ग्राम रोन के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 16 अ-82- वर्ष 2010-11-4420.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- गढाकोटा
(ग ) ग्राम- गढाकोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.212 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
388
0.16
0.15
110/1
113/1
0.50
180/1
0.17
180/2
0.004
180/3
0.008
179/1
0.04
94/1
योग ..
0.18 1.212
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन-बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर - दमोह मार्ग ( राज्यमार्ग क्र. 14 ) ग्राम गढाकोटा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 12 मई 2011
क्र. - 1601 भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- इंदौर
(ख) तहसील- सांवेर .
(ग) नगर/ ग्राम- रांवेर
(घ ) कुल क्षेत्रफल-0.377 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
84/1/1 पार्ट
0.170
0.107
84/1/3 पार्ट
0.100
216/3 पार्ट
0.377
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ज्यामितीय सुधार हेतु एवं रांवेर जक्शन निर्माण बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष , इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.